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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 31 August 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
35
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-08-31.35.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश शा

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:

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2012- भाद्र 9 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. ई- 5-780- आयएएस लीव-5- एक. श्री डी.डी. अग्रवाल , आयएएस. , कलेक्टर मुरैना के दिनांक 4 अगस्त 2012 से लघुकृत अकाश रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में कलेक्टर मुरैना का प्रभार श्री विनोद शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 5-821 - आयएएस लीव- 5- एक. श्री एस. सुहैल अली , भाप्रसे, सचिव, राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2012 द्वारा दिनांक 28 जून से 7 जुलाई 2012 तक, दस दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

3207

क्र. ई- 5-879 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नंद कुमारम्, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली को दिनांक 6 से 19 अगस्त 2012 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री नंद कुमारम् को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री नंद कुमारम् को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नंद कुमारम् अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

3208

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. एफ ए- 5-10-2011- एक ( 1 ) राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को प्रतिमाह निम्नानुसार भत्ते स्वीकृत किये जाते हैं :-

'क्र.

विवरण

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

भत्ते की राशि ( रुपये में )

सेवानिवृत्त न्यायाधीश भत्ते की राशि ( रुपये में ) (1)

(2)

(3)

(4) 1

7000

सचिवालयीन भत्ता

6000 2

5000

4000 सेवक ( अर्दली ) भत्ता

1000

1000 3 दूरभाष भत्ता

कुल

13000

(रु. तेरह हजार मात्र प्रतिमाह )

11000 ( रु. ग्यारह हजार मात्र प्रतिमाह ) (2 ) विभिन्न आयोगों , अधिकरणों या शासकीय संस्थाओं में कार्यरत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को उक्त भत्तों की पात्रता नहींहोगी.

( 3 ) वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 1361-1368-2012-नियम- चार, दिनांक 19 जुलाई 2012 द्वारा प्रकरण में सहमति प्राप्त है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. एफ. ए. 5-16-2011 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस.एन. अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है : -

अवकाश अवधि

कुल दिन

अ.क्र. (1)

(2)

(3)

अवकाश का प्रकार (4)

अभियुक्ति (5) 1.

04दिन

दिनांक 19 से 22 जून 2012 तक

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 एवं 24 जून 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ. ए. 5-16-2012 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अनिल कुमार शर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अ.क्र. अवकाश अवधि

कुल दिन

(1)

(2)

अभियुक्ति (5) 1.

(3) 03दिन

दिनांक 25 से 27 जून 2012 तक

अवकाश का प्रकार (4) पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 एवं 24 जून 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2012

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2012 " संशोधन"

क्र. एफ- 11-9-2012-तीस. - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मेघराज जैन, मान. सांसद मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

क्र. विभागीय आदेश क्र. एफ- 3-81- बत्तीस- 2012.-दिनांक 28 अप्रैल 2012 के द्वारा खण्डवा विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कटेला, अपर सचिव.

भाग 1 ]

3209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

17 - क( 1 ) के अन्तर्गत समिति का पुनर्गठन किया गया है . उक्त आदेश की कंडिका ( ख ) में अध्यक्ष, जनपद पंचायत , खण्डवा टंकित होकर प्रकाशित हुआ है. अतः कंडिका ( ख ) में अध्यक्ष जिला पंचायत, खण्डवा पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2012

फा. क्रमांक 17 -ई 7-2011 -इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, श्री शिवकान्त पाण्डेय, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) दमोह को, आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में उपसचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर एतद्वारा नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

फा. क्र. 1 (सी ) -19-2012 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (8 ) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के उप नियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उप नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री आर. एन. भार्गव , उप संचालक अभियोजन, इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी , इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्य आदेश होने तक के लिये एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2012

फा. क्र. 1 ( बी ) 37-2004- इक्कीस- ब( दो ) . राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2009 द्वारा नियुक्त श्री महेन्द्र सिंह यादव , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, अशोकनगर के कार्यकाल दिनांक 22 दिसम्बर 2010 को समाप्त होने के पश्चात् उनके कार्यकाल में दिनांक 21 दिसम्बर 2010 से 20 दिसम्बर 2013तक में तीन वर्ष की अभिवृद्धि करता है . यह अभिवृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनिल वर्मा, सचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. एफ. 16-2-2012- सात शाखा-2- ए.- मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार ( भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम, 1980 ( क्रमांक 4 सन् 1980 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार ( भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना ) नियम, 1981 के प्ररुप- क में निम्नलिखित संशोधन करर्ती है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप- क में, कंडिका 10 में ,

(एक) उप कंडिका ( 3 ) में, अंक तथा शब्द " 14 अप्रैल , 2003" के स्थान पर, अंक तथा शब्द" 31 दिसम्बर, 2011 " स्थापित किए जाएं;

(दो) उप कंडिका ( 4 ) में , अंक तथा शब्द " 14 अप्रैल, 2003 " के स्थान पर , अंक तथा शब्द " 31 दिसम्बर, 2011 " स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. एफ. 16-2-2012- सात- शा.- 2- ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र. एफ. 16-2-2012- सात- शा.- 2 -ए, दिनांक 23 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजीत केसरी , सचिव.

Bhopal , the 23rd August 2012

No. F. - 16-2-2012 - VII - S - 2A . In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Vas- Sthan Dakhalkar ( Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam , 1980 ( No. 4 of 1980 ) , the State Government , hereby, makes the following amendments in the Form-A of the Madhya Pradesh Vas- Sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Niyam , 1981 , namely: -

AMENDMENTS

In the said rules , in Form- A, in Para 10 .

(i) in sub para (3) , for the figure , letter and word " 14 April 2003 the figure , letter and word 31st Decemebr , 2011 shall be substituted .

(ii) in sub para (4 ) , for the figure , letter and word "14 April 2003 the figure , letter and word " 31st Decemebr , 2011 shall be substituted .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .

AJIT KESARI , Secy.

3210

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर इन्दौर, दिनांक 7 अगस्त 2012 क्र. 1-2 - नवम- ( 1 ) 86.-मैं , संजय दुबे , श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-16 , दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा , मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक/ श्रम उप निरीक्षकों को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) के दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूं : -

क्रमांक श्रम निरीक्षक/ श्रम

अधिकार क्षेत्र उप निरीक्षक का नाम

(1)

(2)

(3) 1 श्री प्रेमनाराण परिहार,

श्रम निरीक्षक.

संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के 2 श्री अरूण मोहिते , श्रम उप निरीक्षक.

संस्थान के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू

होता है .

3. श्री अनिल बडोदिया ( अजा ) , श्रम उप निरीक्षक.

संजय दुबे, श्रमायुक्त.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. 8427 - सा.लि. - 2012.--मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) , भोपाल के पत्र क्र. एफ 2 ( क) 15-99- बी- 3-2 , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के तहत जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 की उपधारा एस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नरसिंहपुर जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्न ग्रामों के थाना क्षेत्रों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

वर्तमान थाना स.क्र. ग्रामों का नाम

पूर्व थाना

क्षेत्र का नाम

क्षेत्र का नाम

जिनका परिवर्तन किया गया है

(4) (1) (2)

(3)

1

थाना करेली

बरमान नदी, सतधारा

थाना सुआतला पुल ग्राम बरमान खुर्द, बरिया घाट, हेमरा , खामघाट .

थाना ठेमी

थाना मुंगवानी

2 तिरकोना, गड़पहरा, रोंसरी.

उक्त ग्राम संबंधित थानों से हटाकर वर्तमान थाना क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाते हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , पदेन उपसचिव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त ( रीवा ) , संभाग सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. व.फ. - तीन- स.स.- 2012-2314.- मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित क्रमांक 4514-2459-16- सोलह- ए, दिनांक 9 सितम्बर 1983 के अन्तर्गत प्राधिकृत मैं , जी.सी. नाग, सहायक श्रम आयुक्त, सतना ( रीवा ) संभाग सतना अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ एक में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिए स्तम्भ दो में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करता हूं. यह अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 2012 से प्रभावशील होगी :-

क्र. स्थानीय क्षेत्र

साप्ताहिक अवकाश (1) (2)

(3)

मंगलवार 1 नगर पंचायत , अमरपाटन लालपुर क्षेत्र का सम्पूर्ण एरिया.

शनिवार 2 अमरपाटन नगर का अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र ( लालपुर को छोड़कर ) .

जी. सी. नाग , सहायक श्रम आयुक्त.

भाग 1 ]

3211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

कार्यालय , श्रम पदाधिकारी , मण्डला ( मध्यप्रदेश ) मण्डला, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्र. बफा- श्रम. - 2012-1662.- मैं , मोहन सिंह ठाकुर, सहायक श्रमायुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर एवं श्रम पदाधिकारी , श्रम कार्यालय , मण्डला मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 (क्रमांक 25 सन् 1948 ) धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) सहपठित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4515-3459-16 - ए, दिनांक 09 सितम्बर 1983, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला जिले की निम्नलिखित नगर पालिका/नगर पंचायत की संपूर्ण सीमा हेतु तालिका के स्तंभ क्र. ( 3 ) में उल्लेखित साप्ताहिक बंद दिन घोषित करता हूं: -

क्र. नगरपालिका/नगर पंचायत का साप्ताहिक बंद दिवस नाम

का दिन (1)

(3) (2)

गुरूवार 1 नगर पालिका परिषद्, नैनपुर

शनिवार 2 नगर पंचायत , बिछिया

3 नगर पंचायत, बम्हनी बंजर

गुरूवार 4 नगर पंचायत , निवास

शनिवार मोहन सिंह ठाकुर , सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर एवं श्रम पदाधिकारी , मण्डला.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

क्र. 6481-2198 -अका-विपप्र- 2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 4684-2198 -अका-विपप्र-2012 , दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी, में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री नरेश कुमार खरे , राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री नरेन्द्र कुमार खरे, राजस्व निरीक्षक, पढ़ा जाए.

क्र. 6485- अका-विपप्र- 2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 4431 - अका- विपप्र-2012 , दिनांक 2 जून 2012 को जारी की गई थी, मैं निम्नानुसार संशोधन किया जाता है: -

नाम अधिकारी

संशोधन क्रमांक

(1)

(2)

(3)

निम्नस्तर इंदौर संभाग

01 श्री नामदेव नैय्यर राजस्व निरीक्षक

श्री रामदेव नैय्यर राजस्व निरीक्षक 02 श्री मुकेश मालवीय राजस्व निरीक्षक

श्री मुकेश मालवीय सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

क्र. 6488 - अका- विपप्र- 2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 4404-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 02 जून 2012 को प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित ) अंकित है के स्थान पर अब प्रश्नपत्र उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित केवल नियम एवं अधिनियम ) पढ़ा जाए.

2. अधिसूचना क्रमांक 4408-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 02 जून 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) अंकित है के स्थान पर अब, प्रश्नपत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाएँ , राज्य के साधन, राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) पढ़ा जाए.

3. विभागीय परीक्षा माह अप्रैल , 2012 द्वारा सम्पन्न प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जो दिनांक 12 अप्रैल 2012 , को हुआ था, में कोई भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ है जिसकी जानकारी विभागीय पत्र क्रमांक 4439 -अका-विपप्र-2012, दिनांक 02 जून 2012 जारी की जा चुकी है .

4. जबलपुर संभाग, जबलपुर से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री विनित कुमार रजत, प्रबंधक अंकित है के स्थान पर अब श्री विनित कुमार रजक, प्रबंधक, पढ़ा जाय है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

3212

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर

Jabalpur, the 20th July 2012

:

:

No. F. No. 71 - B-LA- SLSA- 444-2012 .-In exercise of the powers conferred under Section 22 - B of the legal Services Authorities Act , 1987 ( as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act ) , the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby :-

(i) establishes Permanent Lok Adalat at the place specified in Column No. ( 2 ) of the Table below, in respect of all the public Utility Services as defined in Clause ( b ) of Section 22A of the Act and also reproduced in the foot note of the Table below; and the Permanent Lok Adalats so established , shall exercise jurisdiction in their respective area as specified in Column No. (4) of the Table below against Permanent Lok Adalat ; and

(ii) appoints , after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations , the following officers , whose designations are mentioned in Column No. (3 ) of the Table below against Permanent Lok Adalat , as Chairman and Members of the aforesaid Permanent lok adalat namely :-

TABLE

S.No.

Designation of the Officer

(1)

Place of the permanent Lok Adalat (2)

Areas in which permanent Lok Adalat shall exercise jurisdiction (4)

(3)

1

Chairman

Singrauli (Vadhan) .

Whole of the Civil District Singrauli .

Dr. Vijay Kumar Agarwal , Additional District Judge , Singrauli .

Member

ChiefMedical & Health Officer , Singrauli .

Member

Executive Engineer , ( Civil) PWD , Singrauli .

Note.- Public Utility Services as defined under Clause ( b ) of Section 22 - A of the Act " Public Utility Service" means any :-

(i) Transport service for the carriage of passengers or goods by air, road , or water ; or (ii) Postal , telegraph or telephone Service ; or

(iii) Supply of power, light, or water to the public by any establishment ; or

(iv) System of Public conservancy. of sanitation ; or

(V) Service in hospital , or dispensary : or

(vi) Insurance services .

and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be . may, in the public interest by notification declare to be a public Utility Service for purpose of the Chapter VI - A of the Act .

By order of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority,

ANURAG SHRIVASTAVA , Member - Secy .

3213 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला , दिनांक /4/12 , 2 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-19-(अ-82 )-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

(1) मण्डला

भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (4) 0.12

(2) घुघरी

(6) पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु ग्राम एवं प.ह.नं. (3) इलाही, प.ह.नं. 81

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 4 अगस्त 2012

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2012-6820. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसकै सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

(1) उज्जैन

(2) नागदा

(3) पाडल्याकला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.650

अनुसूची धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , नागदा

(6) उज्जैन- उन्हेल- नागदा घिनोदा- जावरा टू- लेन स्थित रेल्वे ओव्हर ब्रिज पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नागदा में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3214

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 14 अगस्त 2012

:

:

क्र. 3614 - भू-अर्जन-- 2012- प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(6) रतलाम

(2) जावरा

(4) 0.08

(3) रिछाचान्दा

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , उज्जैन.

लेबड़- नयागांव ( एल.एच. - 79 ) फोरलेन निर्माणान्तर्गत सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित छूटे सर्वे नम्बर की निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3612- भू-अर्जन- 2012-प्र . क्र. 7-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(6) (2) रतलाम

(1) रतलाम

(4) 0.280

(3) भाटी- बड़ौदिया

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

डेरी त्रिवेणी जलाशय योजना की दांयी तट मुख्य नहर में प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3215

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. 260 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 12- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील

ग्राम

कुल भूमि (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) बडौद पिपल्या जाफर

शाजापुर

1.00 योग .. 1.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म.प्र. ).

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी आगर- बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 261 - भू-अर्जन- 2010-प्र . क्र. 13-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील

ग्राम

कुल भूमि (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.63 शाजापुर बडौद गुराडिया बड़ौद

योग .. 0.63

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म.प्र. ) .

कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू- अर्जन अधिकारी आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

3216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

क्र. - भू- अर्जन - 2010-259-प्र. क्र. 14-अ--82--2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील

ग्राम

कुल भूमि (हेक्टर में )

(4) (1)

(2)

(3)

बडौद खेड़ा नरेला

शाजापुर

3.12 योग .. 3.12

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म.प्र. ).

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन- 2010-258- प्र. क्र. 15- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील

ग्राम

कुल भूमि (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

बडौद पिपल्या विजय

शाजापुर

4.30 योग .. 4.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर (म.प्र. ) .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3217 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 12-778.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा रकबा नं. (हेक्टेयर में )

(6) (2)

(4)

329

0.09

पिछोर

(1) शिवपुरी

(3) नयाखेड़ा

0.05

330

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी ( म.प्र . ) .

0.01

336

महुंअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.

0.10

337

339

0.05

340

0.01

344

0.07

0.03

346

347

0.08

0.06

348

0.02

350

0.01

359

364

0.06

365

0.12

0.04

368

0.05

369

0.04

370

371

0.17

0.02

503

0.05

504

508

0.04

509

0.01 3218

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(6) (3)

(5)

(1) (2)

(4)

510

0.12

511

0.04

0.08

512

513

0.03

514

0.04

0.03

515

516

0.01

517

0.05

518

0.01

519

0.13

520

0.02

521

0.01

537

0.13

0.14

539

0.08

546

551

0.02

552

0.02

0.01

553

556

0.05

0.06

557

558

0.10

0.05

563

703

0.04

704

0.06

705

0.04

710

0.12

711

0.03

712

0.06

713

0.02

719

0.01

720

0.08

योग : 2.87

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

3219 कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 17 अगस्त 2012,

क्र. 12012 - भू- अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1) धार

(2) मनावर

(3) उमरबनकला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 17.789

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार .

ढेकली ( मोहाड़पुरा ) तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मानवर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 18 अगस्त 2012

क्र. 2836- भू-अर्जन- 2012-4-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल क्षेत्रफल (हे. में )

(4)

(1) उमरिया

(2) पाली

(3) मरवाटोला

6.050

(6) बसाड़ व्यपवर्तन योजना

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.

महरोई अमिलिहा भिम्माडोंगरी

योग

2.825 3.500 1.125 13.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बसाड़ व्यपवर्तन योजना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 3220

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 8955 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के 'खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 43.800

राजगढ़

(3) उमरेड़

राजगढ़

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ .

43.800

(6) उमरेड़ तालाब के डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8957 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (3)

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) धारा 4 (2 ) के

(2)

(4)

(1) नहर में शेष प्रभावित भूमि

कल्पोनी

राजगढ़ राजगढ़

3.063 3.063

पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .

डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

राजगढ़ राजगढ़

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

राजगढ़

पाड़ल्याखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.

राजगढ़

1.230 0.608 0.725 1.000

रसुलपुरा बखेड़ कल्पोनी पाड़ल्याखेड़ी

राजगढ़ राजगढ़ राजगढ़ राजगढ़

योग : 2.563 कुल योग : 6.626

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

3221 कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 2441 - प्रशा.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : --

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6) (1) रीवा

(2) सेमरिया

(3) कठार

(4) 1.807

नौवस्ता वितरक नहर के कठार माइनर नहरके निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2443- प्रशा.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगरं/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(5)

(1) रीवा

(3) तमरा

(4) 0.558

(2) हुजूर

(6) पवासिया वितरक नहर के तमरा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3222

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 जून 2012

प्र. क्र. - 03- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सीहोर

(क)

तहसील - रेहटी

(ख )

ग्राम/नगर- मठठागांव

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.657 हे.

खसरा नम्बर

रकबा

(में से)

(हे. में)

(1)

(2)

6/1/2

0.267

0.113

9/1

9/2

0.137

10/2

0.049

0.566

12/1

0.049

11/2

0.129

11/3

0.259

11/4

0.230

0.405

61,63,64,65,68/ 1

0.242

61,63,64,65,68/ 2

0.234

61,63,64,65,68/3

0.194

61,63,64,65,68 /4

0.097

61,63,64,65,68/ 5

0.218

61,63,64,65,68 /6

0.174

71,72,73,74,75 , /1/2

0.141

71,72,73,74,75 ,/2

0.016

71,72,73,74,75 ,/3

77/1

0.097

(2)

(1)

0.129

77/2

0.161

77/3

0.141

77/4

0.396

84/1

0.113

0.283

84/2

85/2

0.064

0.097

105

0.202

106/1

0.113

106/2

0.060

106/3

106/5

0.137

107/7

0.445

0.287

108

0.145

110

0.267

111

योग . 6.657

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर.

( 3 ) भूमि के नक्शे व ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. - 21 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सीहोर

(क)

तहसील - रेहटी

(ख )

ग्राम/नगर- पथोडा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल - 1.296 हे .

(घ )

रकबा

खसरा नम्बर

(में से)

(हे. में)

(2)

(1)

0.846

1/6 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

3223 (1)

(2)

(1)

(2) 1/14

0.016

1678/2

0.50 4/1

0.211

1670/7,

0.87 4/2

0.130

1631

0.14 45/1

0.069

1564

45/2

0.17 0.024

1566

1.296

योग .

0.05

1134

0.61

1609/2

0.25

1609/3

0.35 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोलार परियोजना की मरदानपुर वितरणी की 21 आर माईनर हेतु.

1609/4

0.25

1609/5

0.36 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

निजी भूमि योग . 5.28 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढेबर तालाब के निर्माण हेतु ग्राम ढेबर का कुल निजी रकबा 5.28 हेक्टर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 16 अगस्त 2012

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 26 जुलाई 2012 क्र. 2483 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र.- 3-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम- ढेबर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.28 हेक्टर.

क्र. क- भू-अर्जन- 2011- पूरक प्र. क्र. अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

सर्वे नम्बर

रकबा

अनुसूची

(1)

(हे. में) (2)

( 1 ) भूमि का वर्णन-

1679

1.48

(क) जिला- सागर

1677

(ख ) तहसील - शाहगढ़

0.25 3224

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(ग ) ग्राम- जालमपुर, प.ह.नं. 45

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 हे . ( शेष निजी भूमि) खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

736/1

1.40

736/2

0.40

736/3

0.56

योग.. 2.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-सोना नाला जलाशय के बांध डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

सागर , दिनांक 16 अगस्त 2012

क्र. प्र. - भू- अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- सागर

(ख ) तहसील - सागर

(ग ) ग्राम -बिजौरा, मिड़वासा, गाडरखेड़ा, रीछई (घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.857 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(1)

(हे. में) (2)

ग्राम बिजौरा

204

1.450

205/1

0.290

205/2

0.290

205/3

0.290

(1)

(2)

205/4

0.290

205/5

0.290

205/6

0.290

205/7

0.040

0.800

206/1

206/2

0.980

206/3

1.000

206/4

0.540

172/3

0.114

172/4

0.144

172/5

0.150

172/6

0.096

0.045

146

136

0.443

0.045

137

102

0.120

104/1

0.030

104/2

0.042

0.015

81

80

0.045

79

0.060

0.255

34

33

0.120

69

0.115

68/1

0.115

0.015

68/2

65/1

0.100

65/2

0.100

57/1

0.042

57/2

0.129

0.114

56

95/1

0.052

0.268

95/3

85

0.100

86/1

0.164

86/2

0.132

32

0.085

0.085

30

29/2

0.020

28/2

0.060

28/3

0.050

27

0.030

26

0.040

24

0.050

25/1

0.120 भाग 1 ]

3225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2) 25/2

0.066 22

0.200

योग . 10.526

ग्राम-गाडरखेड़ा 36

0.096 37/1

0.140 33/1

0.020 33/2

0.090 22/1

0.180 14

0.036 10/1

0.055 9/1

0.042 9/2

0.048 11/2

0.006

योग . 0.713

ग्राम-मिड़वासा 174

0.030 173

0.120 172

0.125 157

0.120 156

0.100 159/1

0.030 155

0.050 121/1

0.150 147

0.080 146/1

0.013 146/2

0.016 146/3

0.010 146/4

0.010 146/5

0.010 146/6

0.010 147/8

0.033 122

0.080

योग. 0.988

ग्राम- रीछई

321

0.190 327

0.080 328

0.070 313

0.015 329

0.090 330

0.060 (1)

(2)

337

0.065

338

0.040

:

339

0.020

योग .. 0.630

12.857

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- कंजेला जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक जुलाई 2012/ 7 अगस्त 2012 प्र.क्र-03 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- करही ( पाटई )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.983 है.

सर्वे नं

कुल रकबा (हैक्टयर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टयर

(2)

(1)

(3) 885

0.136

0.136

0.115

0.115

886 3226

(1)

(2)

(3) 906

0.136

0.136 921

0.240

0.240 991

0.105

0.105 992

0.021

0.021

994

0.042

0.042 995

0.240

0.240

0.073

997

0.073 998

0.105

0.105 999

0.115

0.115 1000

0.010

0.010

1001

0.031

0.031 1002

0.021

0.021 1003

0.063

0.063 1004

0.010

0.010 1005

0.010

0.010 1006

0.052

0.052 1007

0.125

0.125

1008

0.105

0.105 1009

0.094

0.094 1010

0.042

0.042 1013

0.052

0.052

0.063 1014

0.063

1015

0.052

0.052 1016

0.073

0.073 1017

0.031

0.031 1032

0.115

0.115 1034

0.010

0.010 1035

0.073

0.073

1036

0.136

0.136 1037

0.272

0.272

1039

0.052

0.052

1040

0.073

0.073 1041

0.042

0.042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.125 1043

0.125

0.199 1046

0.199

0.073

0.073

1047

0.073

0.073

1048

0.063 1049

0.063

0.125 1050

0.125

0.157

0.157 1052

1058

0.010

0.010

0.010 1059

0.010

1060

0.052

0.052

0.011 1061

0.011

0.105

0.105

1062

0.115

0.115 1063

0.115

0.115 1064

0.105 1065

0.105

0.240

0.240 1066

0.125 1067

0.125

0.240 1068

0.240

0.074

1069/मिन 1

0.074

0.094 1069/मिन 2

0.094

0.115 1073

0.115

0..157

1074

0.157

0.021

0.021

1079

1080

0.031

0.031

0.052

0.052

1081/मिन-1 क

1081/मिन ख

0.053

0.053 1081/मिन 2

0.115

0.115 1082

0.053

0.053

0.512

0.512 1083

1084

0.199

0.199

0.115 1085

0.115

1086

0.136

0.136

1087

0.115

0.115 भाग 1 ]

3227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

(3) 1088

0.136

0.136

0.272

0.272 1090

:

1091

0.146

0.146

1092

0.136

0.136

0.292

0.292 1093

0.303

0.303 1094/मिन-1

0.303 1094/मिन-2

0.303

0.188

0.188 1099/मिन-1

1099/मिन-2

0.199

0.199

0.314 1100

0.314

0.125 1101

0.125

1102/मिन -1

0.031

0.031 1102/मिन -2

0.042

0.042 1103

0.021

0.021 1105

0.094

0.094

0.042 1106

0.042

1107

0.052

0.052

0.126 1108/मिन -1

0.126

0.126 1108/मिन-2

0.126

0.167

0.167 1110

0.073

0.073 1111

0.021

0.021 1112

1114

0.115

0.115

0.063

0.063 1152

1153

0.084

0.084

0.146 1154

0.146

0.366 1160

0.366

0.157 1161

0.157

0.219

0.219 1162

1163/मिन 1

0.162

0.162

0.006

0.006

0.002

2795 वर्ग फीट

450 वर्ग फिट 0.001 1163/मिन 1

0.105

0.105

(3) (1)

(2)

0.209 2560/1164/1164 0.209

0.542

0.542

1499

0.136

0.136

1500/1

0.303

0.303

1500/2

1507

0.240

0.240

0.345 1508

0.345

0.073

0.073 1509

0.094 1521/2/2

0.094

0.355 1522

0.355

0.042

0.042

1523

0.031 1524

0.031

0.063 1525

0.063

0.094 1527

0.094

0.418

0.418

1528

0.282

0.282

1568

0.690 1570

0.690

0.449

0.449

1580

0.344 1581

0.344

0.031

0.031 1582/मिन -1

0.021

0.021 1582/मिन-2

0.063 1583

0.063

0.229 1584

0.229

0.031

0.031 1585

0.251

0.251

1586

0.522

0.522

1587

0.491

0.491 1588

0.324 1589

0.324

0.167

0.167 1590

0.157

0.157

1591

0.251

0.251

1592/मिन -1

0.251

0.251 1592/मिन-2

0.188 1593

0.188

0.010

0.010 1594

0.167

0.167

1595

0.178

0.178 1596 3228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

(3) 1597

0.251

0.251

1599

0.136

0.136 1600

0.063

0.063 1601

0.136

0.136

19.983

योग 19.983 योग .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 8 अगस्त 2012

प्र.क्र 30 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-पारसेन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.18 हे.

सर्वे क्र.

कुल रकबा (हैक्टेयर में )

(1)

(2)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हैक्टेयर (3) 4141/3 मिन 2 0.500

0.105 4141/2

0.460

0.167

0.157 4093 मिन

0.261

4097/1

0.042

0.042

0.262

0.021 4099

0.125 4097/3

0.167

2.153

0.105 4126

0.272

4098

0.052 4066

0.470

0.063

0.073 4100

0.512

4101

1.118

0.178 4064

0.345

0.125

0.366

4067

0.084

0.784

0.031 4048

[ भाग 1

(3) (1)

(2)

0.240 4027

0.742

1.097

0.188 4042

0.125

2.613

4044

0.240 3792

0.826

0.073 2820

0.491

0.125 3789/2

1.129

3807

0.648

0.125

1.641

0.157 3808

0.199 3812

1.338

0.230

0.136 3822/मिन 2

1.108

0.052 3823

0.021

0.627

3882

0.157

1.024

3831

3839

0.961

0.094

0.418

0.094 3832

0.146 3843

0.460

0.136

0.481

3867

3876

0.031

0.031

0.826

3872

0.094

0.011

0.021

3873

0.021 3874

0.021

0.219

0.042 3844 मिन 1 /क

0.042

0.564

3841

0.167

0.920

3852

0.105 3860

0.878

0.105

0.857

3862

1.170

0.251 3869

0.355

0.167 3464/2

0.115

0.410

3462

0.031

0.042

3457

0.105

0.313

2810 मिन 4

0.345

0.042 2819 मिन 1

0.125

0.784

2824

0.042

0.596

2819/मिन 2

0.157

1.327

2825

0.230

0.596

2829/3

0.157

0.042 2830

0.021

0.125

2831

0.010

0.042

2832

0.010

0.219

2833

0.063

0.063

2834

0.157

0.021 2836

0.063

0.115

2837/2

0.857

0.146 2843 3229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 2849

0.564

0.031 2850

0.940

0.209 2863

0.961

0.219 2868 मिन 1

0.272

0.084 2869

0.240

0.972

2870 मिन 1

1.202

0.021 2873

0.888

0.167

0.700

2874

0.178 2883

0.042

0.637

2875 मिन 2

0.627

0.199 2886

0.418

0.073 2855

0.052

0.042 2925

0.794

0.178 2929

2.602

0.178 2940

0.470

0.188 2930

0.752

0.188 3098/2 मिन

0.282

0.732

3088

1.003

0.021 3089/2

0.209

0.136 3089/3

0.125

0.125

3111/2/1

0.523

0.052 3123

0.063

0.063 3124

0.070

0.042 3027

0.575

0.073

(2)

(3) (1)

योग .. 10.18 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र 47 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम- अमरौल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.499 हे.

ग्राम अमरौल में नवीन नहर का निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

रिमार्क सर्वे नम्बर

3187

0.241

0.010 3128

0.899

0.042 3130

0.700

0.073

0.387

0.073 3132

3098/2 मिन

0.732

0.063 3099/2

0.021

0.021 3107 मिन 2

0.094

0.094 3108 मिन

0.251

0.063 3105/1

0.188

0.178 3109 मिन

0.418

0.052 2902/2

1.045

0.105

0.073 626

0.219

0.231

0.052 627

628

0.136

0.021 618

0.094

0.010 619

0.178

0.230

607

0.125 सर्वे नम्बर भू- अर्जन हेतु नहर में आने वाला

का कुल रकबा

रकबा हेक्टर में

हेक्टर में

(3)

(4) (2)

(1)

2222

1.233

0.046

2227/1

1.972

0.049

2227/2

0.878

2.163

2229

0.189

2230/1

0.554

0.564

0.180

2230/2

0.230

1.076

2231

2190

0.575

0.081

0.564

0.082

2191

0.240

2192

1.547

0.219

1.797

2193

2195

1.005

0.136

0.057

605

2.215

0.665

608 मिन

615

0.021

0.094

2.916

0.502

0.180

965 मिन

138/1

0.261

0.042 138/2

0.188

0.052

0.084 94/2

0.418

0.027

0.125

969

964/1

0.460

0.066 3230

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

(1)

(2) 970/1

0.039

0.282

'0.198

970/2

1.379

0.410

972

4.483

2.121

0.205

974/2

3.499

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरिकाओं के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 13 अगस्त 2012

पत्र क्र. 2372- प्रका. - भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ग्राम- सेल्हना पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.040 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर (1)

(हेक्टे. में) (2)

निजी खाता

24

0.040

25

0.016

27

0.080

78

0.020

(1)

(2)

79

0.100

76

0.056

74

0.016

75

0.104

97

0.016

0.112

98

0.012

103

102

0.080

110/1

0.020

0.248

109/1

109/2

0.120 1.040

योग ..

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 16 अगस्त 2012

पत्र क्र. 2435 - प्रका. - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील - रामपुर बघेलान

(ग ) नगर/ ग्राम-टिकुरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.012 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

निजीखाता

5

0.096

0.084

6

7

0.224 भाग 1 ]

3231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

11

0.200

39

0.184

43

0.176

योग

0.964

शासकीय खाता

38

0.024

86

0.024

योग .. 0.048

1.012

महायोग.

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है.

( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 17 अगस्त 2012

पत्र क्र. 2437- प्रका.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- बढ़ौरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.267 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टे. में)

(2)

(1)

निजी खाता

112

0.080

115

0.080

114

0.144

187

0.120

(1)

(2)

0.007

186

0.006

190

191

0.140

0.096

206

192

0.104

0.010

193

204

0.004

205

0.016

0.088

203

202

0.140

0.208

197

169

0.024

योग . 1.267

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2439- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग ) नगर/ग्राम- तपा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 6.171 हे . निजी एवं 0.344 हे . शासकीय ( कुल अर्जित रकबा 6.515 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टे. में)

(1)

(2)

निजी खाता

0.103

1239

0.007

1242

0.072

1245 3232

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

0.024 1246

1267

0.326 1249

0.235 1249/2

0.202 1262

0.257

0.067 1256

1258

0.120 1089

0.111 1086

0.019 1092

0.079 1094

0.072 1095

0.012 1096

0.144 1097

0.006

0.086 386

359

0.096 358

0.077 348

0.046 406

0.043 345

0.048

0.072 427

339

0.004 470

0.032 475

0.072

0.107 476

301

0.015 478

0.029 479

0.055 480

0.024 493

0.039 494

0.043 496

0.040 497

0.087 505

0.031 506

0.096 507

0.077

0.006 508

271

0.048 269

0.010 509

0.022 511

0.063 (1)

(2)

512

0.096

0.139

230 '

0.007

229

0.024

217

0.026

215

0.077

214

0.048

213

0.039

149

0.039

211

0.067

155

0.005

154

0.024

153

158

0.087

159

0.015

0.015

139

138

0.043

0.007

164

0.053

116

115

0.125

111

0.039

120

0.043

110

0.120

0.072

477

483

0.077

808

0.087

806

0.077

801

0.039

0.072

802

771

0.072

770

0.163

0.168

769

0.020

755

0.077

756

0.082

757

0.125

730

0.060

754

0.063

660

0.036

701

0.058

702

0.010

700

0.163

699

0.043

693 भाग 1 ]

3233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(2)

(1)

667

0.168

670

0.010

669

0.067

योग

6.171

शासकीय खाता ( मध्यप्रदेश शासन ) 1266

0.038

1089

0.048

510

0.174

123

0.060

445

0.024

0.344

योग.

निजी खाता + म.प्र. शासन

महायोग . 6.515

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

( 3 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के तपा माइनर नहर II में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

( 5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र.- भू-अर्जन- 2012-266- प्र.क्र. 11- अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दर्शाये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- शाजापुर

(ख) तहसील- बड़ौद

(ग) ग्राम- फुलखेडी

. (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.80 हे.

रकबा

भूमि सर्वे क्र.

(हे. में)

(1)

(2)

0.03

10/2

0.04

31

32

0.13

37

0.13

60

0.20

62

0.04

0.23

194

योग

0.80

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल बांध की नहर.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र.- भू- अर्जन- 2012-287- प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- बड़ौद 3234

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

ग्राम- मदकोटा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल - 12.20 हे.1

(घ)

:

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.03

228

532

0.02

533

0.02

376

0.02

0.08

416

381

0.01

413

0.12

417

0.02

422

0.12

412

0.12

423

0.12

414

0.02

420

0.01

415

0.02

445

0.28

468

0.06

1167

0.03

0.05

1173

1180

0.08

596/2

0.06

531

0.20

572

0.11

608

0.07

1837

0.23

1839

0.08

1914

0.02

1840

0.06

1841

0.05

1925

0.14

1926/3

0.01

1179

0.16

597/1

0.07

0.09

597/2

0.11

598

709

0.29

717

0.09

712

0.11

(2)

(1)

1172

0.07

0.04

542

:

0.22

1184

0.16

1186

0.01

467

0.09

424

571/1

0.01

0.09

573/1

573/2

0.08

0.03

574

0.04

607/1

0.04

607/2

1185

0.08

0.04

607/3

716

0.11

0.01

466

0.02

2027

0.02

2024/1/2

0.01

2025

0.02

2019

0.02

2023

0.04

1736/2/1

1282/2

0.01

0.01

467

465/1

0.03

0.04

465/2

0.02

530

0.06

606/1

0.06

606/2

0.07

1162

0.13

1149

0.07

1155

0.03

1148

0.08

1156

1150

0.09

0.03

611/1

0.01

609/1

611/2

0.04

0.02

609/2

610/1

0.03

0.02

609/3 भाग 1 ]

3235

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2) 610/2

0.03

0.13 1207

1205/1

0.05 1205/2

0.05 1257/1/2

0.03 1875/2

0.03

0.05 1875/1

1876

0.07

0.10 1997

0.03 2000

2001

0.02

0.01 1991

1257/2

0.03 1257/3

0.05 1257/4

0.03 1270

0.05 1241

0.08 1242

0.14 1259

0.07 1261

0.01

0.05 1183

1182

0.02

0.08 1218

1216

0.03 1213

0.04

0.02 1214

1210

0.05

0.06 1429

1284/2

0.01 1710

0.04 1706

0.06 1339

0.08

0.05 1340

1736/2/2

0.06 1864/2/3

0.04

0.04 1924

0.02 1998/3

0.02 1998/4

1981/1/2

0.04 1981/2

0.04 1999/4

0.02

(2)

(1)

1981/1/3

0.01

0.09

1923

0.06

1919

0.03

1920

2052/1

0.11

0.03

2052/2

2046

0.18

0.00

1842

0.06

1843

0.07

1859

0.01

1284/1

1285

0.04

0.07

1711

0.06

1705

0.04

1708

1702

0.12

0.04

1709

0.02

1961

1437

0.01

0.02

1428

0.12

1417

0.15

1323/1

0.21

1330

0.07

1320

0.03

1319

0.00

1329/1

1996/2

0.07

0.15

1281

0.01

1341

0.03

1344

1347

0.01

0.06

1331

0.04

1995

0.04

1987

1994/1

0.04

0.01

1988/4

0.02

1999/1

0.01

1935

1989

0.01

2002

0.03

0.01

1993 3236

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(2) (1)

1741

0.05

0.05 2005

1713

0.11 1712

0.07 1864/1

0.02 1864/2/1

0.02 1864/2/2

0.02 1865/1

0.01 1866

0.03 1867

0.10 1280/3

0.01 2007

0.03 2026

0.01 2037

0.01 2004

0.02 2008

0.26 2038

0.08 2003

0.05 1990/2

0.01 1968/2

0.02 1978/3

0.02 1936

0.01 1956

0.03 1955

0.24 1950

0.07 1374

0.03 1937

0.03

0.02 1742

1740

0.04 1864/2/4

0.02 1865/3

0.06

0.02 1877/1

1877/2

0.02 1878/2

0.01 1879/2

0.02

0.03 1878/1

2024/2

0.02 1438/4

0.05 2053

0.18 1282/1

0.05 1286/5

0.04

(2)

(1)

1346/3

0.02

1349/2

0:02

0.04

1346/1

1346/2

0.03

0.03

1981/1/1

1978/1

0.03

0.02

1968/4

0.08

1978/2

1968/3

0.01

1968/1

0.02

0.10

1934

0.02

1745

0.04

1738

0.01

1878/3

1860/2

0.08

0.04

1317

1316

0.05

1871

0.03

0.07

1873

0.03

1996/1

12.20

महायोग .

क्र.- भू-अर्जन- 2012-285-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला - शाजापुर

(क)

(ख) तहसील - बडौद

ग्राम- सिंगल्या

(ग)

क्षेत्रफल-4.563 हे.

(घ)

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

172

0.04

173/2

0.04 भाग 1 ]

3237

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(2) (1)

175

0.11 179

0.04 180

0.03 185

0.04 186/1

0.04 79

0.04 92

0.03 96

0.02 142

0.05 143

0.14 385

0.072 395/2

0.043 398/2

0.077 386

0.010 387

0.077 395/1

0.001 399/1

0.041 399/2

0.022

0.006 397

459

0.043 144

0.11 168

0.04 169

0.04 171/1

0.04 134

0.02 145

0.01 170

0.04

0.09 33

32/2

0.01 29/1

0.02 32/3

0.09 66

0.01 587

0.029 449

0.029 455

0.041 456

0.048 457/1m-2

0.001 228/5

0.024 458

0.062 461

0.018 486

0.096

(2)

(1)

460

0.002

0.04

67/1m

0.02

67/2m

70

0.09

0.18

78

83

0.09

0.01

68

0.01

8

11

0.13

0.04

13/2

0.06

13/3

17

0.02

13/1

0.13

546/2

0.082

0.058

548

0.041

582

0.053

562

0.072

563

564

0.082

566/4

0.082

581

0.001

0.003

583

0.01

16

20

0.11

0.18

31

0.06

27

450

0.038

0.053

447

0.053

437/1

0.091

448

503

0.010

0.010

504

0.019

506

0.250

403

0.106

404

0.105

437/2

0.019

494/2m2

478

0.067

0.043

495

0.048

496

585

0.031 3238

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

586

0.034

588

0.050

योग 4.563

क्र. 283 - भू-अर्जन-2012-प्र . क्र. 03- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

तहसील- बड़ौद

(ख)

ग्राम- कडवाला

(ग)

(घ) क्षेत्रफल-7.33 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(1)

(2)

634/1

0.11

0.13

888

635/1

0.05

635/2

0.05

0.01

636

886

0.06

887

0.07

784

0.02

0.22

785

0.18

793

794

0.18

0.13

894/1 , 894/2

0.13

894/3 , 894/4

631/3

0.11

0.04

632/1

632/2

0.04

717

0.06

718

0.04

719

0.01

745/1

0.04

(2)

(1)

0.03

745/2

0.11

749/2

769

0.13

0.11

625/2

0.06

627

0.06

626

0.17

628

0.01

629

0.04

630

0.11

631/1

0.10

631/2

0.03

767/5

0.07

767/1

0.05

767/2

0.04

767/3

0.06

499

0.12

502

0.23

503

0.04

625/1

373

0.27

478

0.11

509

0.36

0.33

480

0.04

485

0.07

486

0.02

767/4

802

0.03

0.10

803/2

0.01

804

0.08

814

0.07

815

0.22

817

790

0.01

0.01

787

0.09

786/1

0.02

791

0.09

798

0.09

800

0.02

801

0.07

816

0.01

479 भाग 1 ]

3239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

783/2

0.10

783/3

0.04

789

0.09

782

0.06

847

0.06

852

0.05

853

0.07

848

0.07

849

0.01

850

0.09

0.01

851

876

0.07

836

0.09

837

0.02

840/1

0.04

840/2

0.04

841

0.07

844/1

0.04

0.03

844/2

640

0.04

831

0.01

720

0.09

721

0.03

647

0.24

377

0.03

484

0.15

667

0.01

691/1

0.03

770

0.04

835

0.08

668

0.03

669

0.13

योग 7.33

क्र. भू-अर्जन- 2012-286-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील- बड़ौद

(ग ) ग्राम - खजूरी बड़ौद

लगभग क्षेत्रफल-5.45 हेक्टर .

(घ)

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(1)

(2)

925

0.03

0.03

939

0.09

938

0.02

940

0.02

979

0.01

941

0.16

953

0.05

978

0.07

1010

1012

0.01

0.06

1013

1130

0.07

1014

0.07

0.02

1131

0.02

1096

0.03

1077

0.04

1098

0.02

1058

1059

0.02

1060

0.02

0.01

1062

119

0.05

0.04

120

0.04

171

0.03

176

178

0.02

0.02

172

173

0.03

0.03

174

175

0.01 3240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2) 195

0.02 177

0.01

0.03 179

199

0.02 198

0.02 197

0.01 196मी

0.10 222मी

0.01 223

0.09 226/1

0.03 270

0.02 237

0.01 241

0.04 242

0.03 243

0.02 244

0.02 241

0.03 283

0.05 284

0.13 104

0.01 285

0.01 722मी

0.03 422मी

0.03

0.03 423मी

423मी

0.02 424

0.07 448

0.02

0.07 447/1

447/2

0.07 439

0.05 440

0.07 441

0.01 105

0.02

0.16 790

807

0.01 808

0.23

0.22 809

810

0.06 811

0.01 825

0.01 826

0.09

(2)

(1)

0.02

827

0.06

828

0.17

830

0.08

169

0.10

137

160

0.04

161

0.11

162/2

0.03

162/1

0.03

0.04

170m

119

0.09

0.13

120

063

0.02

0.02

1066

754

0.04

0.07

755

0.04

767

768

0.10

0.05

226/2

232

0.01

94

0.11

0.02

95

0.05

99

102

0.05

552

0.08

0.03

788

770

0.04

786

0.06

0.22

788

0.18

96

122

0.06

0.04

753m

0.06

103

117

0.02

118

0.05

5.45

योग .

क्र. 284 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भाग 1 ]

3241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील - बड़ौद

(ग) ग्राम- बिलिया

(घ) क्षेत्रफल-10.04 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.07

915m

949

0.04

0.05

915m

917

0.05

917

0.05

918

0.06

945

0.06

946

0.01

948

0.08

952

0.08

947/1

0.02

947/2

0.01

955

0.09

981

0.04

982

0.06

0.07

983

0.09

984

985/1

0.01

1085

0.10

1109

0.04

0.05

1110

0.07

1111

1108

0.01

418

0.08

446

0.12

437

0.04

0.08

1112

1113

0.01

0.08

1123

(2)

(1)

0.10

1124

0.09

1125

0.02

1129

0.12

1130

0.14

1443

1444

0.06

0.04

1445

0.10

1459

0.08

1467

0.01

1466

0.12

1468

0.09

1470

0.05

1479

0.21

1480

1482

0.02

0.05

1483

0.15

1487

0.14

1489

1490

0.02

0.14

1491

1272/2

0.04

0.17

1275

1277

0.17

0.09

1599

1600

0.02

1598

0.06

1599/2

0.10

0.01

1600/2

0.29

1601

0.10

1485

0.02

1439

0.02

1131

0.05

1132

0.07

98

97

0.07

0.10

179

122

0.08

0.02

123

0.01

124

180

0.01

125

0.01 3242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2) 126

0.03 177

0.02 210

0.01 197

0.02 195

0.03 521

0.08 531

0.03 535

0.02 196

0.01 198

0.07 211

0.01 212

0.03

0.01 247

248

0.01 251

0.01 253

0.08 288

0.02 274

0.06 291

0.04 294

0.03 278

0.01 275

0.03 298

0.02 290

0.01 405

0.09 406

0.02 416

0.07 432

0.02 439

0.04 412

0.09 411

0.01 1096

0.03 826

0.02

0.04 1263/2

441

0.02 442

0.05 445

0.03 178

0.01 193

0.01 292

0.01. 790

0.05

(2)

(1)

1154

0.02

0.08

791

0.03

1144

1145

0.03

792/6

0.02

0.02

1142

0.07

1147

0.05

1148

1149

0.04

533

0.02

0.03

1150/1

0.03

1150/2

0.02

1151/2

1151/3

0.02

0.05

1152/4

1153

0.10

1179m

0.08

1180

0.05

720

0.01

0.15

1103

0.05

1108

1408

0.20

1107

0.01

1095

0.10

0.09

1099

1142

0.11

0.05

1143

0.04

1357

1359

0.02

1358

0.03

1360

0.02

0.04

1361 /1m

0.10

1361/2m

0.01

1362

1384

0.08

0.01

1385

1388

0.01

1389

0.11

1390

0.02

1401/1

0.06

1401/2

0.05 3243

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

भाग 1 ]

(2) (1)

0.01 1404/2

0.07 1403

0.01 536

0.01 537

0.01 538

0.01 539

0.01 542

0.01 544

0.01 543

0.01 545

0.04 546

0.02 547

0.05 710

0.08 711

0.03 712

0.02 721

0.04 1097

0.01 723

0.06 728

0.01 729

0.03 730

0.01 732

0.03 731

0.01 733

0.01 734

0.03 822

0.02 824

0.03 1265

0.06 1272/1

0.01 1272/3

0.02 1273

0.01 504

0.02 541

0.01 505

0.01 522

0.02 520

0.02 503

0.01 720

1091

0.01

0.04 1092

0.01 1094

(2)

(1)

0.12

1190

0.17

1202

0.11

1204

0.01

1406

0.07

1428

0.07

1429

0.16

1089

0.02

798

0.01

529

0.02

1189

0.03

1404/2

10.04

कुल योग

क्र. भू-अर्जन- 2012-282-प्र. क्र. 06-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख) तहसील - बडौद

(ग) ग्राम- भीमाखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल-3.13 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.11

249

0.11

289

0.01

250

0.09

255

0.22

271/2

0.07

281

0.17

291

0.01

293

0.02

294

0.11

295 3244

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(2)

(1)

309

0.04

312

0.09

314

0.03

363

0.02

367

0.16

0.08

373

374

0.03

377

0.04

383

0.07

384

0.01

0.08

377/425

417

0.13

418/3

0.22

41/1

0.06

41/2

0.06

55/2

0.02

56/3

0.03

58

0.03

112

0.01

0.28

119

120

0.07

46/1

0.01

47

0.02

114

0.20

122

0.06

53/1

0.01

316/2

0.02

316/3

0.07

70/2

0.09

324m

324m

0.03

324m

324m

324m

53/2

0.01

55/1

0.02

53/3

0.01

54

0.05

56/2

0.02

0.01

316/1

316/4

0.01

49

0.01

3.13

योग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. 12008 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम-कोड़दा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.703 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हे. में)

(2)

(1)

1.080

72

0.160

19/1

19/3

0.160

19/2

0.360

0.320

71/2

0.120

69/2

0.060

65/2

0.060

65/1

0.120

63/2

92

0.160

0.063

91

0.080

94/1

0.160

89/1

30/3/2

0.240

0.240

30/3/1

135/2

0.080

0.200

146/5/1

146/5/2

0.160

0.200

146/1/9

146/1/6

0.200

0.200

146/1/5

0.200

146/1/3

0.080

146/1/2

योग... 4.703 भाग 1 ]

3245

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है--- इंदला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 12024- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील-धार

(ग) ग्राम-पिपलीमाल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.050 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हे. में)

(1)

2

0.468

3

0.405

4

योग

(2) 0.177 1.050

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कोठडा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 12032 - भू- अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धार

(ग ) ग्राम-कोठडा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.954 हेक्टर .

सर्वे क्रमांक

(1)

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हे.में) (2)

0.949

89

0.200

219

0.150

220

223

0.150

226

0.076

0.480

227

229

0.949 योग .. 2.954

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कोठडा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 5976- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा 3246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

(ख ) तहसील - उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पाथरपूंजी, प. ह. नं. - 02, ब. नं. - 326 , रा. नि. मंडल - उमरेठ (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.764 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

71

0.500

0.200

72

75

0.040

76

0.024

योग . 0.764

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 5977 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम दबक, प. ह. नं. - 02 , ब. नं. - 262 , रा. नि. मंडल- उमरेठ (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.284 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.036

37/1

0.096

.64

0,038

71

72

0.024

0.058

77

0.737

86

80

0.120

0.062

82/2

0.010

83/1

0.019

83/2

84

0.017

85/1

0.082

88

0.797

0.176

85/2

0.006

70/4

0.006

65/2

योग . 2.284

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

3247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

भाग 1 ]

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. एफ. 1479- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन /निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम- रगला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.835 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.155 440/1

0.012 439/1

0.143 430

0.137 431

0.074 431/1385

0.018 411/2

0.024 411/1

0.057 410/3

0.030 410/2

0.129 154/1

0.121 153

0.025 121/1ख

0.159 121 /1 ग

(2)

(1)

0.077

121/1 क/2

0.085

121/1 क/1

0.174

121/2

0.040

120/2

0.073

1291/3

0.011

1290/3

0.009

1356/2

0.233

536/4

0.034

536/3

0.015

543

1.835

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1482- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- सोनवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.271 हेक्टर.

रकबा खसरा नं.

(हे.में)

(2)

(1)

0.367 4/1/1

0.112 4/2

0.045 7/1

0.037 7/2

8/1क, 8/1 ख

0.404 8/2क, 8/2ख 3248

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

(1)

(2)

0.019

9/1क , 9/ 1ख

9/2क, 9 /2ख

42

0.199

43/1

0.042

43/2

0.121

44

0.029

45/1

0.183

0.051

46/1

46/2

0.041

64/2ख/2

0.007

0.223

66/1

772/2क

0.114

671/1

0.093

671/2

0.190

1027

0.005

1042

0.088

1068

0.063

1069

0.081

1070

0.022

1071

0.002

1103/1

0.133

1106/1

0.015

1107/1

0.010

0.026

1103/2

0.075

1104

1105

0.006

1106/2

0.123

1113/1

0.012

0.327

1113/2

1115/1

0.006

3.271

निजी खाता भूमि योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग .

राजगढ़ , दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 8972 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- कानरखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.863 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

0.449

3/1

0.217

3/2

0.197

3/3

योग . 0.863

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बगवाज सेमलापार मार्ग में पार्वती नदी पर बन रहे पुल एवं उसके पहुंच मार्ग में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण ( 1 ) भू-अर्जन अधिकारी, जिला राजगढ़, ( 2 ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय , ब्यावरा, ( 3 ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग , उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8974- भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बांसखो तालाब की नहर निर्माण एवं वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - राजगढ़

( ग) ग्राम- बांसखो, किला, शोभापुर एवं बावड़ीपुरा भाग 1 ]

3249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.160 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हे . में. )

:

(1)

(2)

नहर में शेष अर्जित भूमि

ग्राम-बांसखो

150

0.354

योग

0.354

ग्राम-किला

128

0.282

129

0.198

योग 0.480

ग्राम-शोभापुरा

62/145/2

0.108

51स/8

0.131

0.030

62/144/2

51स/9

0.046

0.035

51 ब/6

513/1

0.103

0.081

51ब/3

0.053

513/2

51 ब/7

0.101

51ब/4

0.030

51ब/5

0.023

योग

0.741

ग्राम-बावड़ीपुरा

15

0.006

16

0.003

17

0.003

18

0.072

20

0.060

21/1

0.003

21/2

0.003

21/3

0.003

0.003

21/4

22

0.003

27

0.018

26

0.005

21/5

0.003 योग . 0.185

वेस्टवियर में शेष अर्जित भूमि

ग्राम-बांसखो

155/171

0.400

0.400 योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है. बांसखो तालाब की नहर निर्माण एवं वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त 2012

प्र. क्र. 27- अ- 82-2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - चंदला

(ग ) ग्राम- परसनियां

( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.715 हेक्टर.

खसरा क्रमां.

अर्जित रकबा (हे.में ) (1)

(2)

0.070 1113/1

0.170 1113/3

0.142 1113/2

1113/4

0.100

0.025 1129

0.105 1131/2

0.110 1132

0.082 1133/2

0.110 1133/1

0.051 1135/2

1136/4

0.350

0.090 1140/1

1140/3

0.230

0.080 1140/5

योग 1.715 (2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3250

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. 784-गोपनीय - 2012-दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " जो दिनांक 10 सितम्बर 2012 से 14 सितम्बर 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 10 सितम्बर 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर, कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी बिलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 10 सितम्बर 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट , सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2628679 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें .

5. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

[भाग 1 6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी , जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

9. ( 1 ) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई- कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.

(2 ) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है , तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.

(3 ) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं है अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन भाग 1 ]

3251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थाएं की जा सकें .

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. D-4431-दो-3-34-99.- श्री डी. के. नायक, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 16 से 18 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. नायक, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 1716-दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 3 से 4 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस . अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A - 1712- दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 21 से 25 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 26 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे . खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्र. 796 - गोपनीय- 2012- दो- 3-250-57 ( भाग -31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा . 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस ब( एक ) ( मेरिट क्रमांक 19 ) , दिनांक 26 जुलाई 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

नाम

क्रमांक

सारणी

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(3) (1)

(2)

1.

श्री मनोज कुमार भाटी

राजगढ़ न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , राजगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

3252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2012

[भाग 1 क्र. 798 - गोपनीय- 2012- दो-3-1-2012 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को पदोन्नति , पर उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में अंकित पद पर वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड -2 ) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 43,690-1080-49,090-1230-56,470/- में, उनके वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ही दिनांक 31-7-2012 से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से कहां को

(1)

(2)

(3) 1

इटारसी

इटारसी

श्री दिनेश कुमार सिंह

जबलपुर, 16 अगस्त 2012

क्र. A- 1597-दो- 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A - 1599- दो-3-130-2008. श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 23 से 26 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(4)

होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 6519- दो- 2-53-2011. श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 जुलाई से 4 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अगस्त 2012

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. C- 3638- दो- 3-10-2012.- श्री एन. के. जैन , ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, 'जबलपुर को दिनांक 6 से 9 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन , ओ . एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. A - 1714-दो- 2-34-2012 .- श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस . डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 6 से 9 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

: उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर , दिनांक 13 अगस्त 2012

क्र. 243-- स्था. सैट - 2012.- श्रीमती एम . जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 5 से 15 जून 2012 तक कुल ग्यारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खंडपीठ इंदौर को पुनः पदस्थ किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं.

देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 August 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-08-31.35.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-08-31.35.Ordinary.