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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 21 September 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
38
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-09-21.38.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शास

मध्यप्रदेश शा

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2012- भाद्र 30 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम ,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. ई - 1-293-2012-5-एक -नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

नवीन

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

पदस्थापना

(2)

(1)

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (4) 1.

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .

श्रीमती सूरज डामोर ( 1994 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आदिमजाति कल्याण विभाग , अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध धुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

3465

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .

3466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

2. श्री जॉन किंग्सली ए.आर. ( 2004 ) ,

संचालक,

ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी समग्र स्वच्छता अभियान.

[ भाग 1 (3)

(4)

उपसचिव,

मिशन संचालक,

मध्यप्रदेश शासन समग्र सामाजिक

सुरक्षा-सह-संचालक

पंचायती राज.

( 2 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. भाप्रसे ( 2004 ) की मूल पदस्थापना मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा के पद पर रहेगीं और मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा का पद सृजन होने तक की अवधि के लिए उनके वेतन का आहरण संचालक, पंचायती राज के पद के विरुद्ध किया जाएगा.

( 3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक ई - 1-208-2012-5- एक, दिनांक 14 जून, 2012 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998) को अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है. श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे ( 1998 ) की पदस्थापना पुर्वानुसार संचालक, ग्रामीण रोजगार रहेगी.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्र. ई - 1-73-2012-5- एक.- भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-12-2012 - AIS ( I ) , दिनांक 3 अगस्त 2012 द्वारा श्रीमती सोनाली एन . वायंगणकर, भाप्रसे ( 2000 ) , अपर आयुक्त, वाणिज्यिकर, इन्दौर की सेवाएं अतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर " 5 वर्ष " के लिए मध्यप्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग को सौंपी गई है .

(2) अतः , राज्य शासन श्रीमती सोनाली एन. वायंगणकर, भाप्रसे (2000 ) को महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

क्र ई - 5-861 - आयएएस- लीव- 5 - एक . ( 1 ) श्रीमती के . वासुकी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी जावरा , जिला रतलाम को दिनांक 27 अगस्त से 7 सितम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 अगस्त एवं 8 , 9 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी जावरा, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्र ई- 5-830 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री संकेत भोंडवे शांताराम , आयएएस. , कलेक्टर, अशोकनगर को दिनांक 21 अगस्त से 1 सितम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संकेत भोंडवे शांताराम की अवकाश अवधि में श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा, अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, अशोकनगर का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री संकेत भोंडवे शांताराम द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा, कलेक्टर , अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

3467 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. ई - 1-334-2012-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे/राप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (1)

(2)

(3)

(4) 1

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं

श्री पंकज अग्रवाल ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग.

2

संभागीय आयुक्त श्री रवीन्द्र पस्तौर ( 1992 ) , मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एच.एम.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.

3

संभागीय आयुक्त श्री मनोहर अगनानी ( 1993 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं.

आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण तथा आयुक्त, महिला सशक्तिकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार.

4

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

श्री नीरज मंडलोई ( 1993 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.

5

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.

श्री अनुपम राजन ( 1993 ) , संचालक, महिला सशक्तिकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.

6

संभागीय आयुक्त

मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एच.एम.

श्री डी. डी. अग्रवाल ( 1995 ) , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.

7

प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इंदौर.

श्री मनीष सिंह , राप्रसे ( 1993 ) , प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. भोपाल.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह, राप्रसे ( 1993 ) द्वारा प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे , भाप्रसे ( 1993 ) , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश , प्रबंध संचालक, वित्त निगम एवं प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इंदौर केवल प्रबंध संचालक, ए.के.वी.एन. इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

3468

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र ई - 5-802- आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवार, आयएएस. , आयुक्त सह - संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 23 सितम्बर एवं 30 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह - संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्र ई - 1-342-2012-5- एक.- डॉ. ( श्रीमती ) गोपा पाण्डे, भावसे, ( 1982 ) , मुख्य वन संरक्षक ( नियोजन ) , विकास मुख्यालय , भोपाल की सेवाएं वन विभाग से , सामान्य प्रशासन विभाग में ली जाकर उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) पदस्थ किया जाता है .

उपरोक्तानुसार डॉ. ( श्रीमती ) गोपा पाण्डे , भावसे ( 1982 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे ( 1986 ) , आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश तथा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा, प्रशासन अकादमी के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) का अतिरिक्त प्रभार, केवल महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2012

क्र. एफ- 11-127-2012- सूअप्र- एक-9 . - राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री इकबाल अहमद, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 22,23,24,25 एवं 27 अगस्त, 2012 ( कुल 5 दिवस ) के आकस्मिक अवकाश की अनुमति एवं दिनांक 22,23,24,25 एवं 27 ( 26 अगस्त 2012 को शासकीय अवकाश ) कुल 05 दिवस एल. टी. सी. यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र ई - 5-869 - आयएएस लीव -5 - एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2012 द्वारा श्री अजय गुप्ता, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , शुजालपुर जिला शाजापुर को दिनांक 16 जुलाई 2012 से 30 जुलाई 2012 तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया गया है , के पैरा-2 में उल्लेखित अनुविभागीय अधिकारी , महू जिला इंदौर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर जिला शाजापुर पढ़ा जाये.

( 2 ) शेष कंडिकाएं यतावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक " वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2012

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-ए 03-60-2005-1-पांच ( 32 ) .- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए - 03-06-2005-1- पांच ( 11 ) , दिनांक 1 अप्रैल 2012 जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " ( असाधारण ) क्रमांक 175, दिनांक 1 अप्रैल 2012 में पृष्ठ क्रमांक 350 से 350 (3 ) में प्रकाशित हुई है , का निम्नलिखित शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जाता है:-

अशुद्ध मुद्रित हुए अंक

शुद्ध अंक जो पढ़े जाएं

राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह अंक आये हैं पृष्ठ पंक्ति

(2)

(3) (1)

05 350

36

06

17

05 06

350(2)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. के. जैन , उपसचिव.

भाग 1 ]

3469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. एफ - 01-55-2009-दो-ए( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र. एफ-01 ( ए) 308-79- ब- 2-दो. इस विभाग के आदेश क्र. एफ-1 ( ए) 211-96-ब-2-दो , दिनांक 4 अगस्त 2012 द्वारा श्री रमेश शर्मा, भापुसे, महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 7 सितम्बर 2012 तक कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 अगस्त एवं 8 सितम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निजी विदेश यात्रा में सिंगापुर जाने हेतु स्वीकृत करते हुये उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं .

( 2 ) श्री विजय कटारिया, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के दिनांक 30 अगस्त 2012 से निरंतर अवकाश पर रहने के कारण राज्य शासन द्वारा श्री रमेश शर्मा , भापुसे महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल की शेष अर्जित अवकाश अवधि दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2012 तक के लिये श्री आदर्श कटियार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो , भोपाल को महानिदेशक, राआअअ ब्यूरो , भोपाल के पद का कार्य अपने कार्य के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से सम्पादित करने हेतु आदेशित किया जाता है .

( 3 ) श्री रमेश शर्मा, भापुसे , महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(4 ) पूर्व आदेश दिनांक 4 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. एफ-4 (डी) 1-2012- ए- सोलह- श्रम विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-4( डी) 1-2004- ए- सोलह, दिनांक 25 जनवरी 2007 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन ( स्थायी अज्ञाएं ) अधिनियम , 1961 की धारा 3 के चरण ( ए ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा श्री एल . पी. पाठक, उप श्रमायुक्त मुख्यालय, इन्दौर को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से समस्त राज्य के लिये " सर्टिफाईंग आफिसर " नियुक्त करता है.

No. F. - 4 ( D) 1-2012 - A- XVI .-- In exercise of the powers conferred under Section 3 ( a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment ( Standing Orders ) Act , 1961 and in super session of the previous Notification No.4 (D) 1-2004- A - XVI , Bhopal , dated 25th January 2007 the state Government hereby appoint Shri L. P. Pathak , Deputy Labour Commissioner, head Quarter, Indore as the Certifying Officer for the Whole of the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2012

फा. क्र . 1 - अ- 3-03- इक्कीस ब ( दो ) . - राज्य शासन , महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ निम्नलिखित अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, जिनका कार्यकाल दिनांक 11 सितम्बर 2012 एवं 15 सितम्बर 2012 तक का था, के कार्यकाल में एतद्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2012 एवं 16 सितम्बर 2012 से 15 अक्टूबर 2012 तक की वृद्धि करता है.

3470

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में पदस्थ विधि

अधिकारीगण

क्रमांक

पद

अधिवक्ता का नाम

गतनियुक्ति दिनांक (1)

(2)

(3)

(4) 1. श्री प्रशांत सिंह

15-7-2011

अतिरिक्त महाधिवक्ता

उप महाधिवक्ता 15-7-2011 2. श्री कुमरेश पाठक

उप महाधिवक्ता 15-7-2011 3. श्री पुरूषेन्द्र कौरव

15-7-2011

उप महाधिवक्ता

4. श्री राहुल जैन

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 5. श्री सुदेश वर्मा

6. श्रो रोहणी प्रसाद तिवारी शास. अधिवक्ता 15-7-2011 7. श्री विवेक अग्रवाल शास . अधिवक्ता 15-7-2011

15-7-2011

शासं. अधिवक्ता

8. श्रीमती शीतल दुबे

9. श्री उमेश पाण्डे

शास. अधिवक्ता 15-7-2011

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 10. श्री एस. के. कश्यप

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 11. श्री एस.एस. बिसेन

12. श्री अशोक चौरसिया शास. अधिवक्ता 15-7-2011 13. श्रीमती निर्मला नायक शास . अधिवक्ता 15-7-2011

शास. अधिवक्ता 15-7-2011 14. श्री शिवमोहनलाल

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 15. श्री राहुल कुमार जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन

15-7-2011

शास . अधिवक्ता

16. श्री पियुष धर्माधिकारी

उप शास. अधिवक्ता 15-7-2011 17. श्री योगेश दांडे

12-9-2011

शास . अधिवक्ता

18. श्री संजय द्विवेदी

19. श्री राजेश तिवारी

शास. अधिवक्ता 12-9-2011 20. श्री अखिलेन्द्र सिंह शास . अधिवक्ता 12-9-2011 21. श्री समीर चिले

शास . अधिवक्ता 12-9-2011 22. श्री चन्द्रकान्त मिश्रा

शास . अधिवक्ता 12-9-2011

उप शास. अधिवक्ता 12-9-2011 23. श्री अखिलेश शुक्ला

24. श्री मनीष मिश्रा

उप शास. अधिवक्ता 12-9-2011 अति. महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

क्रमांक

पद

अधिवक्ता का नाम

गतनियुक्ति दिनांक (1)

(3)

(4) (2)

अति. महाधिवक्ता 15-7-2011 1. श्री मनोज द्विवेदी

(1)

(2)

(3)

(4) 2. श्री बनवारीलाल यादव उप महाधिवक्ता 15-7-2011 3. श्री दीपक रावल

शास. अधिवक्ता 15-7-2011

शास. अधिवक्ता 15-7-2011 4. श्री शिवदत्त बोहरा

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 5. श्री सी. आर. कर्णिक

शास. अधिवक्ता 15-7-2011 6. श्री मुकेश परवाल

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 7. श्री प्रमोद मीठा

15-7-2011

शास . अधिवक्ता

8. श्री भुवन देशमुख

15-7-2011

शास . अधिवक्ता

9. श्री रघुवीर सिंह चौहान

15-7-2011 10. श्री लड्डूलाल शर्मा उप शासकीय अधिवक्ता.

15-7-2011 11. श्री राघवेन्द्र सिंह बैस उप शासकीय अधिवक्ता.

12-9-2011 12. श्रीमती विनिता फाये उप शासकीय अधिवक्ता.

12-9-2011 13. सुश्री मिनी रविन्द्रन उप शासकीय अधिवक्ता.

अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

पद

क्रमांक अधिवक्ता का नाम

(1)

(3)

गतनियुक्ति दिनांक (4) (2)

1. श्री एम. पी. एस. रघुवंशी अति. महाधिवक्ता 15-7-2011

15-7-2011

उप महाधिवक्ता

2. श्री विवेक खेड़कर

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

3. श्री आर. पी . राठी

शा. अधिवक्ता 15-7-2011 4. श्री मुकुन्द भारद्वाज

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

5. श्री प्रवीण निवासकर

6. श्रीमती निधी पाटनकर शा. अधिवक्ता 15-7-2011

15-7-2011 7. श्री प्रवल प्रताप सोलंकी शा. अधिवक्ता

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

8. श्री राघवेन्द्र दीक्षित

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

9. श्री बी. के. शर्मा

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

10. श्री भगवान राज पांडे

उप शा. अधिवक्ता 15-7-2011 11. श्री प्रमोद पचौरी

2-8-2011

शा. अधिवक्ता

12. कु. नूतन सक्सेना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

3471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

फा. क्र. 1 - बी-41-04-इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2004 के द्वारा श्री राजमणि सिंह, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) अमरपाटन, जिला सतना को नियुक्त किया गया था.

श्री राजमणि सिंह, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, ( फास्ट ट्रैक कोर्ट ) अमरपाटन, जिला सतना को विधि विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने से तत्काल प्रभाव से आदेश जारी होने के दिनांक से कार्यमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल वर्मा , सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-15-2012- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-15-2012- चौदह-3 , दिनांक 9 जुलाई 2012 के द्वारा राज्य सरकार ने जबलपुर जिले की तहसील पाटन में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय- विक्रय को विनियमन करने के लिये पाटन में पृथक् मण्डी स्थापित करने की घोषणा की थी.

अतएव, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में जबलपुर जिले की तहसील पाटन के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय- विक्रय को विनियमन करने के लिये पाटन में पृथक् मण्डी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-15-2012-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 10th September 2012

No.D - 15-15-2012 - XIV- 3.- WHEREAS , by this Department Notification No. D - 15-15-2012 - XIV- 3 dated 9th July 2012 issued under the provision of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Patan for regulating the purpose and sale of the Agricultral produce mentioned in the Schedule of the said Act , including all Revenue and Forest Villages of Tehsil Patan in Jabalpur District .

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government hereby extablish a separate market at Patan for regulating the purchase and sale of the Agurcultural produce mentioned in the/ act . including all revenue and Forest Villages of the Tehsil Patan in Jabalpur District. By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-15-2012- चौदह-3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 1976 द्वारा जिला जबलपुर की तहसील पाटन के मण्डी क्षेत्र में ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( तीन ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-15-2012-चौदह- 3, दिनांक 9 जुलाई 2012 द्वारा जबलपुर जिले की पाटन तहसील 3472

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके " उक्त मण्डी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करने का आशय संज्ञापित किया था.

अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से " उक्त मण्डी क्षेत्र " को जबलपुर जिले की पाटन मण्डी के " उक्त क्षेत्र से " विपाटित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-15-2012-चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 10th September 2012 No.D - 15-15-2012- XIV -3.- WHEREAS , by this Department Notification even No. dated 10th August 1976 issued under the provisions of Section 3 of sub- section ( 1 ) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960 ) the State Government hereby regulated the pruchase and sale of the Agricultral produce specified in the said Notification in the area of Tehsil Patan in Jabalpur District , ( here in after referred to as the " said market area " ) .

AND , WHEREAS , by this department Notification No. D - 15-15-2012 - XIV- 3 , dated 9th July 2012 issued under the provision of clause ( iii) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government has signifies it's intention to alter the limit of the said Market area by split up there from the area comprising of Villages situated in Patan Tehsil of Jabalpur Diestrict , (here in after referred to as the said area) .

[भाग 1 NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub- section ( 2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby signifies it's intention to establish a seperate market at Patan by splitting the " said market area " from the " said area . " .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-15-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति पाटन के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान उस पर बने समस्त संरचना, अहाता , खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्ः-

स्थान

ग्राम पंचायत पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर में स्थित शासकीय कृषि प्रक्षेत्र पाटन की 6.403 हेक्टर भूमि का खसरा नं. एवं क्षेत्रफल निम्नानुसार है:-

क्रमांक खसरा क्रमांक (2)

क्षेत्रफल ( एकड़ में ) (3)

(1)

399/2

0.040 1

2.388

2

400/1

3

0.340 401/2

0.730

4

405/3

5

405/2

0.625 6

406/2

1.910 7

0.100

918/2

8

0.080

920/4

9

921/2

0.190 योग .. 6.403

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- पाटन जबलपुर सड़क मार्ग

दक्षिण में- श्री नारायण प्रसाद वल्द नन्हेंलाल अग्रवाल का खेत भाग 1 ]

3473

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

पूर्व में - श्री जलजकुमार वल्द रामकिशोर का खेत पश्चिम में- पाटन शहपुरा ( भिटौनी ) सड़क एवं अन्य काश्तकारों की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र . डी- 15-15-2012-चौदह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

Bhopal , the 10th September 2012 No. D - 15-15-2012 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby declared the following area including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Patan has been established by this Department's Notification even No. dated 10th September 2012 shall be the market yard namely :-

PLACE

Anarea of 6.403 Acrs land of Gram Panchayat Patan in Tehsil Patan of District Jabalpur:-

S. No. (1)

Khasra No. (2)

Area ( in Hectres) (3)

1

399/2

0.040

2

400/1

2.388

3

401/2

0.340

4

405/3

0.730

5

405/2

0.625

6

406/2

1.910

7

918/2

0.100

8

920/4

0.080

9

921/2

0.190 6.403

Total .

BOUNDED BY

On the North by- Patan Jabalpur Road - way.

On the South by-Land of Shree Narayan Prshad S/ o Nanhelal Agrwal .

On the Eastby- Land of Shree Jalajkumar S / o Ramkeshore .

On the Westby- Patan Shapura ( Bhitoni ) Road & Land of Formar.

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-15-2012- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र पाटन, जिला जबलपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत पाटन , तहसील पाटन , जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2 ) मूल मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:-

1. मेहगांव, 2. हड़ा, 3. पौडी, 4. बेलखेड़ी, 5. पिपरिया, 6. टिमगवां, 7. भौरदा, 8. पथरौरा, 9. हरदुआ, 10. देवरी , 11. सुरैया, 12. सिमरिया, 13. रिमझा, 14. छत्तरपुर, 15. सिंगौरी , 16. गाढाघाट, 17. हरदुबा, 18. निम, 19. महुआखेड़ा, 20. मदना, 21. वासन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-15-2012-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

3474

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

Bhopal, the 10th September 2012 No. D- 15-15-2012 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this Department's Notification even number dated 10th September , 2012 , the following area of Patan of District Jabalpur Shall be proper market yard :-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Patan in Tehsil Patan of District Jabalpur.

(2) An area comprising of the following Villages within the radius of 5 Kilometers from the main marker yard namely :-

1. Mahganw , 2. Heda , 3. Poudi , 4. Balkhedi , 5. Pipriya, 6. Timgawa , 7. Bhourda , 8. Pathrora , 9. Hardua , 10. Dewri , 11. Suriaya, 12. Simriya , 13. Rimgha , 14. Chhattarpur , 15. Singori , 16. Gadaghat , 17. Harduwa , 18. Nimi , 19. Mehuakheda, 20. Medhna, 21. Wasan .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-20-2012 चौदह 3. मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन अधिसूचना क्र. 160-6837-चौदह-3 , दिनांक 13 जनवरी 1977 द्वारा राज्य सरकार ने छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के ग्राम बड़ामलहरा के विकासखण्ड के समाविष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के क्रय- विक्रय का विनियमन करने के लिये बड़ामलहरा मण्डी को " उक्त मण्डी क्षेत्र " स्थापित करने की घोषणा की थी.

" उक्त मण्डी क्षेत्र " में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 162-6387- चौदह-3 , भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1977 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में स्थित ग्राम बड़ामलहरा में स्थित खसरा क्रमांक 1607 में निहित 0.295 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित किया गया था. जो इसके पश्चात्" उक्त प्रांगण क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है.

[ भाग 1 " उक्त प्रांगण क्षेत्र " में मण्डी समिति द्वारा कराये गये निर्माण कार्य निम्नानुसार हैं , अर्थात्: -

81.76 वर्गमीटर 1. कृषि उपज मण्डी समिति बड़ामलहरा , कार्यालय.

8.10 वर्गमीटर 2. जन सुविधा व्यवस्था

76.86 वर्गमीटर 3. 4 दुकानें

303.60 वर्गमीटर 4. गोदाम

176.00 वर्गमीटर 5. गोदाम के लिये रास्ता

646.32 वर्गमीटर 0.064632 हेक्टेयर.

कुल योग अर्थात्

अतः , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) का खण्ड ( चार ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जनहित में कृषि उपज मण्डी समिति बड़ामलहरा के " उक्त प्रांगण क्षेत्र " के कुल रकबा 0.295 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित कुल 0.064632 हेक्टेयर को छोड़कर शेष 0.230368 हेक्टेयर को " उक्त मण्डी " के उक्त प्रांगण क्षेत्र से वातिल ( डी - नोटीफाई ) करने की आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. डी- 15-20-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 13th September 2012 No. D - 15-20-2012 - XIV- 3.- The Government of Madhya Pradesh had issued Notification No. 160-6837- XIV- 3 , dated 13th January 1977 under Krishi भाग 1 ]

Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) to establish a market for regulating the purchase and sale of Agricultural produce in the area comprising of Development Block of Badamalhra ( hereinafter referred as the " said market area " ) in Bijawar Tehsil of Chhatarpur District .

Government of Madhya Pradesh had issued Notification No. 162-6387 - XIV- 3 , dated 13th January 1977 declaring Khasra No. 1607 having area of 0.295 Hectare of land at Badamalhara ( hereinafter referred as " said market yard " ) in the " said market area. " .

In the above said market yard the market committee has constructed the following structures ; namely : - 1. Office

81.76 sq . mtr .

8.10 sq. mtr.

2. Public Facility

3. Shops - 4 Nos .

76.86 sq. mtr.

4. Godown

303.60 sq . mtr.

5. Road for Godown

176.00 sq . mtr.

Total .. 646.32 sq. mtr. (0.064632 Hectare) .

Now, in exercise of the powers conferred by clause ( iv) of sub-section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declares its intention to alter the " said market yard " by d- notifying the area of 0.230368 hectare and retaining as detailed above an area of 0.064632 hectare from the total Notified area of 0.295 hectare .

Any objection which may be received in writing to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare & Agriculture Development , Bhopal from any person with respect of this Notification within Six Weeks from the date of publication of this Notification in Madhya Pradesh Gazette will be considered by the State Government .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

3475

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 2052-1557-12- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कालम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिलों के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है , अर्थात् : -

अनुसूची

सामाजिक कार्यकर्ताओं

के नाम

जिलों के नाम

क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(1)

(3)

(4) 1

विदिशा

विदिशा

1. श्री सुरेन्द्र रघुवंशी

2. श्रीमती अर्पणा शेवणे देवास

देवास

2

1. डॉ. मनीषा बाफना No. 2052-1557-2012 - L- 2.-In exercise of the power conferred by sub- section ( 1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act, 2000 the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below , for the Districts as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S. Name of the Jurisdiction

Juvenile

No.

(Revenue

Name of the Honorary Social Workers

District)

Justice Board & its Head Quarter

(3)

(4) (1) (2)

1. Shri Surendra 1. Vidisha

Vidisha

Raghuvanshi .

2. Ms. Aparna Shevde 2. Dewas

Dewas 1. Dr. Manisha Bafna .

3476

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. 2053-1557-12- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कालम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कालम (4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है अर्थात् : -

अनुसूची

स.क्र. बाल कल्याण अधिकारिता के

अन्तर्गत आने

अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम समिति के

मुख्यालय वाले ( राजस्व

काजिला जिले)

(2)

(4) (1)

(3)

1

विदिशा

विदिशा

1. श्रीमती मंजरी जैन अध्यक्ष

2. श्रीमती रंजना शरण सदस्य

सदस्य

3. श्री राहुल त्रिवेदी

4. श्रीमती रेखा वर्मा सदस्य

5. डॉ. नवीन शर्मा सदस्य 2

देवास 1. श्री दिलीप मेहता देवास

अध्यक्ष

2. श्रीमती ऋतु व्यास सदस्य

3. श्रीमती कृष्णा पंवार सदस्य No. 2053-1557-12 - L- 2 . In exercise of the power conferred by sub - section ( 1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act, 2000 , the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column ( 2) of the Schedule below , for the Districts as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively , thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S. No. Name of

the Child

Name of the Honorary Social Workers Jurisdiction (Revenue

Welfar District)

Committees & itsDistrict

(4) (1)

(3)

Head Quarter (2)

1 Vidisha Vidisha 1. Smt. Manjri Jain -Chairperson .

2. Smt . Ranjna Sharan -Member.

3. Shri Rahul Tirvedi -Member.

4. Smt . Rekha Varma -Member.

5. Dr. Naveen Sharma --Member .

2 Dewas Dewas 1. Shri Dilip Mehta -----Chairman .

2. Smt. Reetu Viyas -Member.

3. Smt . Krishna Pvar ---Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-88-10-तीन- 1589.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम , अधिनियम , 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , भाग 1 ]

दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, देवास, जिला देवास के आम निर्वाचन में सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर 14 जनवरी 2010 तक सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 फरवरी , 2010 को जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2012 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को कारण बताओ नोटिस तहसीलदार एवं निर्वाचन रजि. अधिकारी, तहसील देवास के माध्यम से तामीली हेतु भेजा गया था. लेकिन सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया प्रमाणस्वरूप कार्यालय तहसीलदार एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , तहसील देवास का पत्र दिनांक 13 मार्च 2012 एवं नोटिस की प्रति पर भृत्य की टीप भी अंकित है कि -" दिनांक 7 मार्च 2012 को संबंधित को तामील करवाने घर गया लेने से इन्कार ". कारण बताओ नोटिस में सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को नोटिस उनके घर दिनांक 7 मार्च 2012 को तामीली हेतु भेजा गया था , जो कि उनके द्वारा लेने से इन्कार किया गया तथा इस संबंध में अपना कोई जवाब/

3477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

अभ्यावेदन भी दिनांक 22 मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किया. डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 द्वारा अपना अभिमत प्रेषित किया, जिसमें प्रतिवेदित है कि " अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 तक व्यय लेखा अथवा विलम्ब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है .

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. इस संबंध में अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 26 जून 2012 सीधे अभ्यर्थी को रजि . डाक से एवं कलेक्टर , देवास के माध्यम से तामीली हेतु भेजा गया था. लेकिन अभ्यर्थी ने उक्तसूचना - पत्र भी लेने से इन्कार कर दिया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जब उन्हें व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तब उन्होंने लेने से इन्कार किया. फिर भी आयोग द्वारा उन्हें एक और मौका दिया जाकर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना- पत्र जारी किया गया, लेकिन वह भी उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया गया. अत आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री लक्ष्मी बाबुलाल जी सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, देवास, जिला देवास का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

(सुभाष जैन)

हस्ता./- सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

3478

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

[भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , मुख्य अभियन्ता ( विद्युत् सुरक्षा ) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक क- खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. अ.मं. विठे-निरस्ती- 2012-13-1666- मु.अ.- मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल ( विद्युत्) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्तियां निरस्त हुयीं हैं जिनकी सूचियां संलग्न है:-

1. विनियम 26 ( 2 ) के तहत् पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/ परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है . संलग्न सूची क्रमांक ( 1 ) वि.ठे. संख्या-128 .

2. विनियम , 29 के तहत् दिनांक 30 जून 2012 तक आगामी वर्ष अवधि 2012-14 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है . अतः दिनांक 1 जनवरी 2012 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है- संलग्न सूची क्रमांक ( 2 ) वि.ठे. संख्या-87.

3. सूची क्रमांक ( 3 ) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है . अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है . संलग्न सूची क्रमांक ( 3 ) वि. ठे. संख्या-12 .

ए. के. दुबे , सचिव

मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल ( विद्युत्) भोपाल.

सूची क्रमांक ( 1 ) पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के पश्चात् 6 माह तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के कारण निरस्त अनुज्ञप्ति की सूची क्रमांक विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता

अनुज्ञप्तिक्रमांक (1)

(2)

कार्य छोड़ने का दिनांक (3)

(4)

949-"अ"

1-2-2012

1 मे. मीनाक्षी मैन्यूफेक्चर्स एण्ड फेब्रीकेटर्स प्राय. लिमि.

टी.एस. 19 , नवलखा , इन्दौर ( म.प्र. ) .

2

15/1463-" अ "

12-9-2011

श्री सुरेश कुमार गुप्ता,

मे. तरून इलै . मेन रोड, सिंगरौली- सीधी ( म.प्र. ) .

15-9-2011

03/1601-" अ" 3 श्री आनन्द, गोयल ,

प्रो. मे. शंकर इंजी. कम्पनी ,

गोयल भवन, लश्कर-ग्वालियर (म.प्र. ).

भाग 1 ]

3479

मध्यप्रदेश. राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

4 श्रीमती लीला जादौन, द्वारा अवंशे इलै. एण्ड कंस्ट्रक्शन, 7, बिरला नगर, ग्वालियर ( म.प्र. ) .

5 श्री मधुसुदन मेहतो, बी-2/07 , शीतल नगर, बैरसिया रोड, भोपाल ( म.प्र. ) .

6 श्री जम्मूबेग , मे. जे.पी. इलै . वर्क्स, विन्ध्या नगर रोड, बैढन, सीधी ( म. प्र. ) .

7 स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर्स लिमि. , 92- ए, इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा , भोपाल ( म.प्र. ) .

8 श्री अरविन्द साहू, 101 , मंगलवारा , छावनी रोड, भोपाल (म.प्र. ) .

9 श्री कृष्णपाल सिंह कुशवाह, प्रो. सांई इंटरप्राइजेज, मिठू की बगिया, पंडित कॉलोनी , भिण्ड ( म.प्र. ) .

10 कु. गीता सिंह, रूद्राक्ष इंजी. एण्ड कंसलटेंसी, आर -53, झोन-2 , एम. पी. नगर, भोपाल (म. प्र. ) .

11 श्री संजय कुमार त्रिवेदी, 41 , द्वारकापुरी , पी . एण्ड टी. कालोनी के पास, भोपाल (म.प्र. ) .

12 श्री दीपक शर्मा, प्रो . नीलम इलै . ग्राम- पचोखर, पो. गोदरी, रीवा ( म.प्र. ) .

13 श्री आकाश अग्रवाल, 5 - ए, कालानी बाग , ए.बी. रोड, देवास (म.प्र. ) .

14 श्री राजीव सिंह, 5, यादव कॉलोनी , कटोरा ताल रोड, लश्कर ग्वालियर.

15 श्री नितिन राय , सांडिया रोड स्कूल के पास, पिपरिया होशंगाबाद ( म.प्र. ) .

16 इंजी. यू. डी. शर्मा, आ. श्री जी . एल . शर्मा, कुसुमांजलि स्कूल , टिकुरिया टोला, सतना (म.प्र. ) .

(3)

(4)

03/1684-"अ" 31-10-2010

28/1719-" अ" 1-8-2011

15/1747-" अ " 15-12-2011

28/1915-" अ " 1-7-2011

8-8-2011

28/1930-" अ"

2/2038-" अ" 31-5-2011

31-12-2011

28/2069-" अ" 15-1-2012

05/2139-"अ"

13/2166-" अ " 1-6-2011

20/2262-" अ " 5-11-2011

03/2283-"अ" 17-5-2011

32/2309-" अ" 10-7-2011

12/2335-" अ" 31-8-2011 3480

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

17 श्री प्रमोद भावसार, 230, अभिनन्दन नगर, विस्तार क्रमांक -1 , मंदसौर ( म.प्र. ) .

18 श्री देवेन्द्र गुप्ता आ. श्री कमरलाल , द्वारा-डी.के. इलेक्ट्रिक, यूको बैंक के पास , न्यूकालोनी , बैराड़, शिवपुरी ( म. प्र. ) .

19 श्री महेशगिर गोस्वामी आ. श्री घनश्यामजी, मुखर्जी मार्ग , नलखेड़ा, शाजापुर ( म.प्र. ) 20 मेसर्स भाव्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 1/21 , 345 , मधुरिमा इंदिरा नगर, रीवा (म.प्र. ) .

21 श्री विनोद कुमार जैन आ. श्री रमेशचंद्र जैन, शिवाजी मार्ग, ब्यावरा ( म. प्र. ) .

22 मेसर्स सांई बाबा एसोसिएट्स, कमला गंज, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र. ) 23 श्री मुरलीधरन पिल्लई आ. श्री भास्करन पिल्लई , द्वारा - भारत इंटरप्राइजेज, एचआईजी -52 , फेस -3 , श्रीकृष्णपुरम, समरधा, मण्डीदीप , रायसेन (म.प्र. ) .

24 श्री रामशंकर शर्मा आ. श्री केदारप्रसाद, द्वारा - रिषीवर इलै . गुलाबगंज , आरोन, गुना (म.प्र. ) .

25 श्री अतुल सक्सेना, कीर्ती नगर, राजगढ़ बायपास चौराहा, ब्यावरा , राजगढ़ (म.प्र. ) 26 श्री अवधेश कांकर, माता मोहल्ला , मुंगावली, अशोकनगर ( म. प्र.) 27 श्री दिनेश शर्मा, 347, रचना नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .

28 श्री आशीष शुक्ला आ. श्री सतीश शुक्ला, ग्राम- नेवरी, कैलारस, मुरैना ( म.प्र. )

29 श्री नौशाद खान , 286, अकोदिया नाका, शुजालपुर, शाजापुर ( म.प्र. ).

30 मे. आधार इन्टरप्राइजेज, 1143, राइट टाउन , जहांगीराबाद, जबलपुर (म.प्र. )

(4)

(3)

16/2432-" अ " 4-2-2012

05/2440-" अ " 16-1-2012

30/2463-" अ " 23-9-2011

34/2474-" अ" 9-5-2011

31/2491-" अ " 20-9-2011

05/2504-" अ " 31-3-2011

26/2505-" अ " 30-9-2011

06/2520-" अ " 10-2-2012

31/2522-" अ " 10-6-2011

19/2527-"अ" 1-4-2011

28/2537 " अ" 30-6-2011

01/2607-" अ" 30-9-2011

30/2638-" अ" 31-1-2012

33/2685-" अ" 31-12-2011 भाग 1 ]

3481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

31 श्री श्रीकृष्ण शुक्ला, वेयर हाउस के पीछे , मेन रोड, महावीरपुरा , मुरैना ( म.प्र. ) .

32 श्री शब्बीर अहमद, मे. कादरी इलै . इंजी. 28 , मस्जिद मार्केट , जयंत, सीधी ( म.प्र. ) .

33 श्री अशोक कुमार जैन , 44, नवीन कॉलोनी, पी.टी. केम्प के पीछे , राजगढ़ ( म.प्र. ) .

34 श्री पंजाबराव चढाकर प्रो. प्रकाश इले . 852 , झरनेश्वर कालोनी रमा नगर, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .

35 श्री सुनील गोरेचा आ. श्री चंदनलाल, 45, राजसव कॉलोनी, फ्रीगंज, उज्जैन ( म.प्र. ) .

36 मे. रोहिनी इण्डस्ट्रियल इले . प्राय. लिमि. , बीना, जिला-सागर ( म.प्र. ) .

37 अय्यूब आदिल, टी-148-1 , सुल्तानिया इन्फेन्ट्री लाइन, एमईएस , कॉलोनी, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र. ) .

38 श्री शरद श्रीवास्तव आ. श्री बी . एस. श्रीवास्तव , डी-11 , गांधी नगर, ग्वालियर ( म.प्र. ) .

39 मॉ शारदा इंजी. एण्ड कंसलटेंसी , कृष्णागंज वार्ड, सागर ( म.प्र. )

40 मे. आदिनाथ इनकार्पोरेशन, द्वितीय मंजिल , दिवान प्लाजा, वर्धा रोड, नागपुर.

41 श्री सचिन जैन आ. श्री कोमलचन्द महावीर मार्ग , सुसनेर, शाजापुर ( म.प्र. ) .

42 श्री खेमचन्द गुप्ता, ग्राम बैराढ़ , जिला शिवपुरी ( म. प्र. )

43 श्री राजकुमार सिंह राठौर, प्रो. सिंह इलै. शिवा नगर, शिवपुरी ( म.प्र. ) 44 श्री ओमप्रकाश कार्पोरेशन , प्रो. राजेशसिंह , 102 , अमर नेस्ट, श्री नगर एक्सटेंशन इन्दौर (म.प्र. ) .

45 श्री विजय कुमार शर्मा, आ. श्री मुन्नालाल जी, चतुर्वेदी नगर, भिण्ड (म. प्र. ) .

(3)

(4)

1/2714-" अ" 6-2-12

15/2751-" अ " 4-7-2011

30-9-2011

31/2757-" अ "

28/2760-" अ " 31-3-2011

10-3-2011

18/2775-" अ" 1-4-2011

9/2799-" अ"

28/2817-" अ " 24-8-2011

03/2890-" अ " 31-12-2011

31-1-2010

9/2981-" अ" 1-11-2011

यूएस/3030-" अ "

30/3049-" अ " 15-2-2012

05/3068-" अ" 8-2-2011

18-5-2011

05/3122

23/3134-" अ" 30-6-2011

02/3138-" अ " 31-10-2011 3482

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

46 मेसर्स जी. बी. कंसट्रक्शन, 103- ए, जानकी नगर, चूनाभट्टी, भोपाल ( म.प्र. ).

47 श्री दौलतराम धाकड़ आ. श्री उम्मेदसिंह, ग्राम- बीलापुरा, पो. जौराई, जिला शिवपुरी ( म.प्र. ).

48 श्री ललीत परमार आ. बाबूलाल जी, ग्राम- हर्राजखेड़ा, शाजापुर ( म.प्र. ).

49 श्री रामप्रकाश राजोरिया, कमला सदन, संभाजीराव कॉलोनी , मुरार- ग्वालियर (म.प्र. ) .

50 श्री कालीचरण त्यागी आ. श्री धनीराम, अयोध्या भवन, एम.एस. रोड, जौरा , मुरैना (म.प्र. ) .

51 मे. एलपाइन कांन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स, दुकान नं. 23 , जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स, टी.टी. नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .

52 श्री अशोक सिंह भदौरिया आ. श्री भूपसिंह , 201 , रायल प्रीमियम ( मार्स ) स्कीम नं. 74- सी, ए. बी. रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .

53 श्री विजय राठौर आ. श्री कन्हैयालाल , प्रो. एस.बी.एस. इलै. 412 , सेक्टर- ए, सुखलिया- इन्दौर ( म.प्र. ) .

54 श्री अशोक नायक आ. श्री नन्दलाल, श्री बी. एल. जैन , ब्रांच के सामने, बण्डा, सागर ( म.प्र. ) .

55. श्री कमलेश शर्मा, ग्राम- बड़पुरा , पो. रिदौली , जिला भिण्ड (म.प्र. ) .

56. श्री उदयप्रताप सिंह भदौरिया, गली नं. 2 , युदनाथ नगर, भिण्डा (म.प्र. ) 57 श्री तखतसिंह चौधरी, चौधरी इंटरप्राइजेज , एचआईजी-3/48 , मयूरी परिसर , अयोध्या नगर , एक्सटेंशन, भोपाल ( म.प्र. ) .

58 मे. टेक्नीकल एसोसिएट्स, प्रो. पुरुषार्थ शुक्ल, 3 , स्टेडियम रोड , नवगांव छतरपुर (म.प्र. ).

59 श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, 27 , अशोक विहार कालोनी , शिवपुरी ( म.प्र. )

[भाग 1 (3)

(4)

28/3141-" अ" 26-9-2011

05/3152-" अ " 15-11-2011

30/3161-" अ " 15-9-2011

03/3172-" अ " 29-7-2011

01/3173-" अ" 23-7-2011

28/3177-" अ " 17-10-2011

23/3178-" अ " 30-5-2011

23/3194-" अ " 19-5-2011

09/3204-" अ" 31-7-2011

02/3255-" अ " 26-9-2011

02/3261-" अ" 28-5-2011

28/3269-" अ" 30-9-2011

08/3271-" अ" 3-11-2011

05/3285-" अ " 30-9-2011 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

60 श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ग्राम- अमरोली, प्रोजेक्ट, बैढन - सिंगरौली (म.प्र. ) .

61 श्री नन्नूसिंह आ. श्री बेनीसिंह, ग्राम- बेरदरा , पो. पहाड़ी, जिला सतना ( म.प्र. ).

62 श्री योगेश कुमार राणा , द्वारा- श्री मनोज मालवीय , 81 , भदभदा रोड, महावीर नगर उज्जैन ( म.प्र. ) .

63 श्री सैय्यद तारिक अली, 165 - ए, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, पिपलानी, भोपाल (म.प्र. ) .

64 श्री विनय राय, जी-1 , 32 33 गुलमोहर कालोनी, भोपाल ( म.प्र. ) .

65 श्री पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, गीतांजलि काम्पलेक्स के पास , नेहा नगर, मकरोनिया सागर (म.प्र. ) .

66 श्री मोहम्मद अनीस अहमद अंसारी प्रो. मे. एलाईड इलैक्ट्रिक वर्क्स, मैन रोड, सिंगरौली, सीधी ( म.प्र. ) .

67 श्री अभिषेक पाण्डे, 65/1 , गोपालपुरा , मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र. ) 68 श्री पी . एस. पटेल, सनखेड़ी कॉलोनी , बरगी नगर, जबलपुर ( म.प्र. ) .

69 श्री अशोक कुमार भारती , सर्वोदय चौराहा, अमहा, सीधी ( म.प्र. ) .

70 श्री रंजीत सिंह तोमर, 39 , केशा , तह. सिरमोर, रीवा ( म.प्र. ) .

71 श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री पुरुषोत्तम जी, ग्राम- सिरसोना, बढ़ोरा , शिवपुरी ( म. प्र. ) .

72 श्री संतोष आ. श्री घासीराम पाटीदार, ग्राम पोस्ट- लटूरी , गेहलोत , शाजापुर ( म.प्र. ).

73 श्री दिनेश कुमार शर्मा आ. श्री भैयालाल, एसएफ/ 1510, काली मंदिर के पास, घोड़ा डोंगरी, बैतूल (म.प्र. ) .

74 श्री गजानंद मालवीय, धरमराय कुक्षी , जिला धार.

3483

(4)

(3)

15-1-2012

15/3299-" अ "

12/3304-" अ" 30-4-2011

18/3313-" अ " 11-1-2012

28/3322-" अ" 12-9-2011

28/3393-" अ " 8-12-2011

09/3897-" अ" 31-5-2011

8-5-2012

15/3407-" अ"

18/3410-" अ" 22-12-2011

33/3411-" अ" 5-5-2011

4-5-2011

15/3415-"अ "

13/3416-"अ" 23-5-2011

18-6-2011

05/3434-" अ "

30/3436-" अ" 30-6-2011

34/3452-" अ" 25-7-2011

31-5-2011

22/3458-" अ" 3484

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

75 श्री जान्हवी त्रिपाठी, पुष्पराज नगर, निपानिया रीवा ( म.प्र. ) .

76 मे. आर. के. इलेक्ट्रिकल्स, 2- जूनियर एमआईजी, श्रीकृष्णपुरम, भोपाल , ( म.प्र. ) .

77 श्री बंदित इन्टरप्राइजेज, स्ट्रीट नं. 2 , सदर, जबलपुर ( म.प्र. ) .

78 श्री नकछेदीप्रसाद पटेल , ग्राम व पोस्ट, सुपेला, जिला सीधी ( म.प्र. ) .

79 मे. यूनिक पावर इंजीनियरिंग , 51 , कोटा बस्ती , शक्ति नगर, सोनभद्र ( उ.प्र. ) .

80 श्री संतोष परमार आ. श्री हरिचरण जी, ग्राम-आलमपुरा ( बनखेड़ी ) सीहोर (म.प्र. ) .

81 श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत , 14, विनय नगर, सेक्टर-4 , ग्वालियर ( म.प्र. ) .

82 मित्तल एजेंसीज, प्रो. रोशनलाल मित्तल , पुराना बस स्टेण्ड, श्योपुर ( म.प्र. ).

83 श्री सत्यनिधि गौड़, 302, सांईनाथ अपार्टमेंट, 78 स्नेह नगर, इन्दौर, ( म.प्र. ) .

84 मे. चन्द्रा इलै . इंजी . वर्क्स, लेबर कॉलोनी , बरगवन , बैढन, सिंगरौली ( म.प्र. ) .

85 श्री विक्रमसिंह बघेल आ. श्री अमरसिंह जी, क्षत्री रोड, नरेन्द्र नगर, शिवपुरी (म.प्र. ) .

86 श्री संजय श्रीवास्तव , कैलाश नगर, कोटेश्वर रोड, ग्वालियर ( म.प्र. ) .

87 मे. प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि. जी-1 , मंगलम होम, 24 अनूपनगर, इन्दौर (म.प्र. ).

88 श्री संदीप आ. श्री मनोहर सिंह पवार, 2980 , राजीव चौक, कालापीपल, शाजापुर (म.प्र. ).

89 श्री अमर श्रीवास्तव, ए-3 , अंकित अपार्टमेन्ट, मदन महल , जबलपुर (म.प्र. ).

(3)

(4)

13/3461-"अ" 31-5-2011

15-6-2011

28/3470-" अ"

33/3471-" अ " 20-6-2011

15-6-2011

15/3472-" अ" 23-7-2011

यूएस/3476-" अ " 25-5-2011 29/3479-" अ "

03/3490-" अ " 24-6-2012

04/3492-" अ" 11-8-2011

6-8-2011

23/3494-" अ "

15/3495-" अ " 24-5-2011

05/3496-" अ" 30-6-2011

03/3512-" अ" 30-9-2011

23/3516-" अ" 25-7-2011

30/3521-" अ " 11-11-2011

8-9-2011

33/3519 "अ" भाग 1 ]

3485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

90 मे. सिंह इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्रो. मुखवेन, गोला पार्क , बस स्टेण्ड, रीवा ( म.प्र. ) .

91 श्री पारब्रम्ह चतुर्वेदी गोविन्द नगर, 407 , एयरटेल टावर के पास, भिण्ड ( म.प्र. ).

92 श्री संजय जाजू, आ. श्री द्वारकादास जाजू B-G - 178 , SNH- 74- C विजय नगर, इन्दौर, ( म.प्र. ) .

93 श्री गंगाचरण शर्मा आ. श्री जगमोहन, ग्राम-चौकी, पो. धरई, जिला भिण्ड ( म.प्र. ) .

94 श्री प्रेमसिंह दांगी, ग्राम- तरवतपुरा, तह. खिलचीपुर, जिला- राजगढ़ (म.प्र. ) .

95. श्री मोहित गौर आ. श्री संतोष गौर, रामलीला मैदान , मिसरौद, भोपाल ( म.प्र. ).

96 श्री परमालसिंह यादव, ग्राम/पो . गहौरा , तह. ईसागढ़ , जिला-अशोकनगर (म.प्र. ) .

97 श्री इमरान खान आ. श्री अब्दुल हमीद, पटवारी कॉलोनी, श्योपुर ( म.प्र. ).

98 श्री राजीव वरुआ आ. श्री शिवनारायण बरूआ, ग्राम-टीकरी, पो . जारी , जिला भिण्ड (म.प्र. ) .

99 श्री विम्बधर शर्मा, ग्राम फुटौधी, पो. बाबूपुर, जिला सतना ( म.प्र. ).

100 श्री अवनीश शर्मा आ. श्री जगदीशप्रसाद, सी-52 , हरिशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र. ) .

101 मे. दी बेस्ट टावर प्राय. लिमि. , 48 , चौथी मंजिल, प्लेटीनम प्लाजा, टी.टी. नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .

102 मे. एन. के . आर प्रोजेक्ट, प्रो. एन. करूणाकरण रेड्डी, 1-2-29/ए/ 13-1 , उर्दू स्कूल के सामने, हैदर नगर , कुकुट्पल्ली, हैदराबाद .

103 श्री निर्भयदास मुकाती आ. श्री काशीनाथ , ग्राम-जटपुरा, पो . चारूआ, जिला हरदा ( म.प्र. ) .

(3)

(4)

13/3536-" अ" 14-10-2011

02/3541-" अ " 31-8-2011

23/3547-" अ" 29-8-2011

02/3557-" अ" 5-8-2011

31/3563-" अ " 16-5-2011

28/3570-" अ" 20-10-2011

19/3574-" अ" 16-11-2011

04/3578-" अ " 15-10-2011

62/3581-" अ" 4-11-2011

12/3582-" अ" 16-11-2011

03/3592-" अ " 12-12-2011

26-11-2011

28/3594-" अ" 30-11-2011 यूएस/3596-" अ "

42/3597-" अ" 14-12-2011 3486

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

104 श्री अमित कुमार पाण्डेय आ. श्री शिवशंकर, 11/43, तिलक नगर, रीवा ( म.प्र. ) .

105 श्री राजकुमार राजपूत आ. श्री स्वरूपसिंह, पिपर पावर हाउस के पास , मुंगावली, अशोकनगर (म . प्र. ) .

106 श्री इस्माइल खान आ. श्री अयूब खान, व्ही-502 , रीयल प्रीमियम, स्कीम नं. 74, विजय नगर, इंदौर (म.प्र. )

107 श्री नारायण सिंह पवार आ. श्री देवीसिंह शास्त्री कॉलोनी नसरुल्लागंज, सीहोर ( म.प्र. ) .

108 श्री प्रदीप कुमार शर्मा आ. श्री देवीदयाल , महेन्द्र नगर , नवादा बाग , अटेर रोड, भिण्ड ( म.प्र. ) .

109 श्री ललित पाटीदार आ. श्री बाबूलाल, ग्राम - परसुल्याकला, सुसनेर शाजापुर ( म.प्र. ) .

110 मे. सेल साईट इंजी. वर्क्स प्राय. लिमि. , 402, जे.ओ.पी. प्लाजा , सेक्टर -18 , गोतमबुद्धा नगर, नोएडा ( उ.प्र. ) .

111 श्री मोहम्मद रियाज अहमद, विश्वास इंजी. वर्क्स, मेन रोड, सिंगरौली ( म.प्र. ) .

112 श्री महेश शर्मा आ. श्री एम.आर. शर्मा कम्पू रोड, रॉक्सी सिनेमा के सामने, लश्कर ग्वालियर ( म.प्र. ) .

113 श्री जितेन्द्रसिंह जादौन श्री वीरेन्द्रसिंह , मढ़ार पुल के आगे , नौगांव, छतरपुर ( म.प्र. ) .

114 श्री विमलेश कुमार, 102, छात्रावास, अकोड़ा, भिण्ड (म.प्र. ) .

115 श्री असित दीक्षित आ . श्री रजनीकांत सरदार वार्ड , सोहागपुर, होशंगाबाद ( म.प्र. ) .

116 श्री कमलेश साडिया आ. श्री बंबूप्रसाद 12, संजय नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन ( म.प्र. ).

117. श्री बृजेश शर्मा , हरिकृपा, अतुल नगर, मेहरा रोड, ठाठीपुर, ग्वालियर ( म.प्र. ) .

118 श्री कुलदीप यादव आ. श्री एन. एल. यादव , 30/1 , ग्राम/पोस्ट बरखेड़ा, ब्यावरा , राजगढ़ ( म.प्र. ).

[भाग 1 (3)

(4)

10-1-2012

13/3600-" अ " 2-12-2011

19/3604-" अ "

23/3607-" अ " 3-12-2011

20-12-2011

29/3616 "अ "

02/3626-" अ" 31-12-2011

14-12-2011

30/3639-" अ" 1-1-2012 यूएस./3641-" अ "

15/3644-"अ" 10-1-2012

03/3653-" अ " 7-4-2011

8/3659-" अ" 15-8-2011

02/3665-"अ" 24-1-2012

32/3667-" अ" 22-12-2011

20-2-2012

18/3672-" अ "

03/3676-"अ" 8-6-2011

31/3678-"अ" 21-2-2012 भाग 1 ]

3487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

119 श्री मृत्युंजय खत्री, जयमातादी एसो . ई -7 , अरेरा कालोनी , लाला लाजपतराय सोसायटी , भोपाल (म.प्र. ) .

120 श्री कमल चौधरी आ. श्री गणेश चौधरी प्रो. स्काय इंटर, 54 रूपराम नगर, इन्दौर ( म.प्र.) .

121 श्री अशोक कुमार कुशवाह, आ. श्री रामचन्द्र, ए/ 191 , वीणा नगर, सुखलिया, इन्दौर ( म.प्र. ) .

122 श्रीमती सुमन तिवारी आ. श्री रामस्वरूप जी, जी-2, एम.पी.ई.बी. कालोनी, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर, ( म.प्र. ) .

123 श्री गिर्राज जैन आ. श्री घनश्यामदास , पंचशील रोड, जौरा , जिला मुरैना ( म.प्र. ) .

124 श्री रमेशचन्द्र धाकड़ आ. श्री नागूरामजी, 48, गुलाबबाई कॉलोनी , नागदा, उज्जैन (म.प्र. ) .

125 मे. डेल्टा टेलीकॉम इंडिया प्राय . लिमि. , ए-26, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र. ) .

126 श्री प्रदीप शर्मा, गल्ला मंडी, बम्बा का किनारा, भिण्ड (म.प्र. ) .

127 श्री विजय सोमानी आ. श्री रमेशचन्द्र, ए-231 , विवेकानंद काम्पलेक्स , हरदा ( म.प्र. ) .

128 श्री राजेश परमार आ. श्री लाडसिंह , ग्राम हरजीखेड़ा, पो . रोलाखेड़ी, कालापीपल, शाजापुर ( म.प्र. ) .

(4)

(3)

28/3680-" अ " 15-2-2012

1-2-2012

23/3682-" अ" 1-2-2012

23/3685-" अ"

23/3687-"अ" 19-4-2011

01/3689-" अ" 1-2-2012

18/3696-" अ" 15-2-2012

19-2-2012

28/3703-" अ "

02/3753-" अ" 1-1-2012

5-1-2012

42/37655-" अ "

30/3811-" अ" 20-11-2011

सूची क्रमांक ( 2)

30-8-2012 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त अनुज्ञप्ति

क्रमांक विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता

(1)

(2)

1 श्री सुरेश चन्द्र मालवीय , गली नं. 10 , खड़गपुर, खण्डवा ( म.प्र. ).

2 श्री विजय कुमार पाठक, विजय इलै . 22 , न्यू मार्केट , स्टेशन रोड, मुरैना ( म.प्र. ) .

अनुज्ञप्तिक्रमांक

(3)

26-" अ"

58-" अ" [ भाग 1 3488

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

62-"अ" 3 श्री मोहनलाल अग्रवाल, मोहन इलै . कम्पनी, 19 , महारानी रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .

242-" अ" 4 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद तिवारी, अनुराधा इलै . चाट गली, भवानी मण्डी झालावाड़ ( राजस्थान ).

260-"अ" 5 श्रीमती राजेन्द्र कौर पंजाबी पत्नी श्री शिवदेवसिंह पंजाबी, 6, जयश्री सिंडीकेट कालोनी, इन्दौर ( म.प्र. ) .

272-" अ" 6 श्री परवेश कय्यूमी, फिरदोस नगर, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र. ) .

331-" अ" 7 श्री डी. पी. वर्मा, शास्त्री वार्ड , बैतूल ( म.प्र. ) .

366-"अ" 8 श्री कृष्णलाल सराफ, द्वारा - श्री सीताराम सराफ, बिहारी चौक, सतना (म.प्र. ) .

388-" अ" 9 एम. ए. खान , आकाश रेडियो कम्पनी, इब्राहीमपुरा , भोपाल (म.प्र. ).

420-" अ" 10 श्री सतीश कुमार गुप्ता, ओ-3 , साईड नं. 1- सिटी सेन्टर , ग्वालियर (म.प्र. ) .

636-" अ" 11 श्री शिवशंकर चन्द्रवंशी आ. श्री बालाराम चन्द्रवंशी, नियो इंजी. 5 , 69 प्रेस कालोनी के पास आनन्दनगर भोपाल (म.प्र. ) .

815-"अ" 12 श्री अब्दुल अजीज खां, 28 , पिंड्रान गली, घोड़ा नक्कास , भोपाल (म.प्र. ) .

841-" अ" 13

श्री रमाशंकर अग्रवाल, अरूणांचल कटंगी रोड, सिवनी ( म.प्र. ).

25/1274-" अ" 14 श्री नीलेश जैन , 156 , वाहेती कालोनी, सनावद, खरगौन (म.प्र. ) .

1334-" अ" 15 श्री टी.एम. श्रीवास्तव , प्रो. मे. व्यंकटेश इंजी. सर्विसेस बीएच-41 , एन.एफ.एल. टाउनशिप , गुना ( म.प्र. ) .

28/1617-" अ " 16 श्री प्रताप साबुई , मे. मेकेनिको, म. प्र. हाउसिंग फेडरेशन म. नं. 8 , पम्प नं. - 1 , कल्पना नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .

3489 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

23/1618-" अ" 17 श्री जितेन्द्र सक्सेना, 106 , गुप्ता कालोनी, लुनियापुरा महू ( म.प्र. ) .

28/1678-" अ" 18 श्री हरीश बाधवानी, प्रो. हरीश बाधवानी, बी-25 , इन्द्रपुरी , बीएचईएल- भोपाल ( म.प्र. ) .

28/1689-"अ" 19 श्री ओमप्रकाश पाल , प्रो. मे. ओम इले. 13 , नीलगिरी कॉम्पलेक्स, सी.टी.ओ. बैरागढ़ भोपाल ( म.प्र. ) .

33/1725-" अ" 20 श्री ज्ञानचन्द्र जैन, 2170/ए, एकता बिहार, रतन नगर, जबलपुर ( म.प्र. ) .

25/1738-" अ" 21 श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी , लाल चौकी, गायत्री कॉलोनी, खण्डवा ( म.प्र. ) .

24/1743-"अ" 22 श्री प्रकाश चौबे, 14 , महालक्ष्मी मार्ग , रानीपुरा, बड़वानी ( म.प्र. ) .

33/2182-" अ" 23 श्री लक्ष्मीप्रसाद राठौर, 780, उत्तर मिलौनीगंज, बधैयापुरा , जबलपुर ( म.प्र. ).

11/2243-" अ" 24 श्री सुबराती खान, रिटायर्ड अति. कार्यपालन यंत्री, क्रिश्यिन कालोनी , दमोह ( म.प्र. ).

23/2254-" अ " 25 श्री सुरेश परांजये 62 , क्लासिक पूर्णिमा स्टेट, खजराना रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .

23/2265-" अ" 26 श्री रमेशचन्द्र नागेश, मे. रमेशचन्द्र सीताराम , 545/7 , नंदानगर, इन्दौर ( म.प्र. ) .

03/2284-" अ" 27 श्री शरद कुमार आहूजा, सी-13 , चेतकपुरी , झांसी रोड, लश्कर ग्वालियर ( म. प्र. ) .

13/2297-" अ" 28 श्री विजय सिंह आ. श्री आर.बी. सिंह, नेशनल बी. एड. कालेज के पीछे , उरहट, रीवा (म. प्र. ) .

33/2305-" अ " 29 श्री बृजेश रायकवार, द्वारा बी. आर. इलै . 630 शक्ति नगर, बदनपुर, जबलपुर ( म.प्र. ) .

23/2334-" अ " 30 आई.सी.एस.ए. ( इंडिया ) लिमि. 31 , एमआईजी, इन्दौर रोड, मुनी नगर उज्जैन ( म.प्र. ) .

14/2354-" अ" 31 श्री शक्तिसिंह यादव आ. श्री रामजन्मसिंह पुरानी बस्ती, शहडोल ( म.प्र. ) .

3490

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (2)

(1)

33/2358-" अ " 32 श्री विद्या सागर मलिक, 32/स्कीम 2 सी, शारदा कॉलोनी , जबलपुर ( म.प्र. ) .

06/2362-" अ" 33 श्री शैलेन्द्रसिंह रघुवंशी, 10, प्रोफेसर कॉलोनी, ईसागढ़ , अशोकनगर ( म.प्र. ) .

34/2365-" अ " 34 श्री किशोर चौरे आ. श्री भूराजी, ग्राम -मोरडोंगरी, सारिणी , बैतूल ( म.प्र. ) .

28/2366-"अ" 35 श्री अभय आनंद साहू, मे. शांति कंस्ट्रक्शन , ई -106 , चिनार स्ट्रीट, मैदामिल, भोपाल (म.प्र. ) .

34/2385-" अ" 36 श्री संदीव यादव आ. श्री वंशीलाल यादव, मोतीवार्ड, गोठी कॉलोनी, बैतूल ( म.प्र. ).

16/2396-" अ " 37 श्री संतोष भाई ताम्रकार, एस. - 7 , महाबीर बाग , नीमच ( म.प्र. ).

यूएस/2396-" अ " 38 मे. टेक्निकल एसोसिएट्स लिमि. 811 , किलोमीटर फैजाबाद रोड, इस्माइलगंज, लखनऊ (उ.प्र. ) .

23/2980-" अ" 39 श्री प्रेमकुमार खेड़िया आ. श्री विजयकुमार, 107, रॉयल रेसीडेंसी, 129 कंचन बाग इन्दौर ( म.प्र. ) .

23/2992-" अ " 40 श्री परवेज खान आ. श्री मोहम्मद खान , 70/8 , सिकन्दराबाद कॉलोनी , इन्दौर ( म.प्र. ).

33/2995-" अ" 41 श्री सुरेन्द्रसिंह सोलंकी, महावीर सेल्स, धोबीघाट, वाटर वर्क्स रोड, जबलपुर ( म.प्र. ) .

28/2996-" अ" 42 श्री विकास रायकवार, द्वारा हिमांशु इले . 89, तुलसीनगर, हिनौतिया, चांदबड़, भोपाल ( म.प्र. ) .

28/2998--" अ " 43 श्री एम. एस. खान, जवावित लाईन , लिली सिनेमा के पास, भोपाल ( म.प्र. ) .

09/3018-" अ" 44 श्री एन. आर. कटारे , बी-12 , गायत्री इन्क्लेव , मनोरमा कॉलोनी, सागर ( म.प्र. ) .

23/3029-" अ" 45 श्री संतोषसिंह गौर आ. श्री जयपालसिंह , द्वारा मे . एस . के. इन्टरप्राइजेज, 148, कुम्हारबाड़ी, इन्दौर ( म.प्र. ) .

28/3053-" अ " 46 श्री मुरलीधर लालवानी , जी-73 /14, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .

3491 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

35/3067-" अ " 47 श्री ब्रजेश कुमार सोनी, हरदौल वार्ड , गोरेगांव , नरसिंहपुर ( म.प्र. ) .

28/3076-" अ " 48 मेसर्स टेक्नोक्राप्ट, 34, झोन-1 , एम.पी. नगर, भोपाल ( म.प्र. ).

06/3080-" अ" 49 श्री लखन सिंह रघुवंशी, पुरी कॉलोनी, आरोन, गुना ( म.प्र. ) .

12/3081-" अ " 50 मेसर्स यूनिवर्सल टेलीकॉम ट्रेडर्स , होटल सतगुरू, सेमरिया चौक, सतना ( म.प्र. ) .

03/3082-" अ" 51 श्री रमेशचन्द्र भिरयानी , सी-207 , शुभम् कॉम्पलेक्स, लश्कर ग्वालियर ( म.प्र. ) .

26/3088-"अ" 52 श्री पी. बी. सिदासन , एम-220, पटेल नगर, मण्डीदीप, रायसेन ( म.प्र. ) .

23/3090-" अ " 53 श्री दिलीपसिंह सेंगर, 120, सुखदेव नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र. ) .

24/3091-" अ" 54 श्री जफरउल्ला खां खैरागी , 19, टेगोर पार्क कालोनी, खरगौन ( म.प्र. ) .

28/3092-" अ" 55 मो. मुबीन शागिल , 46 , सईदिया स्कूल रोड, इतवारा भोपाल (म.प्र. ).

56

यूएस/3098-" अ " मे. शलाका इन्फ्राटेक ( इं . ) प्राय. लिमि. 13, कमला रीजेन्सी एफ.सी. रोड, पुणे ( महाराष्ट) .

28/3102-" अ" 57 श्री ईसन रेरोल लिमि. 16, एस्सारजी , होम्स, खजूरीकला रोड, पिपलानी, भोपाल (म.प्र. ).

30/3108-" अ " 58 श्री संजय पाटीदार आ. श्री रामकरण , ग्राम- पो. ताखला, जिला शाजापुर ( म.प्र. ) .

03/3115-" अ " 59 श्री रामनिवास शर्मा, 605, सुरेश नगर, ठाटीपुर , मुरार - ग्वालियर ( म.प्र. ) .

28/3119-" अ " 60 मे. रैज साल्यूशन, बी-176 , आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र. ).

30/3120-" अ" 61 श्री मनीष हरदेनिया आ. श्री जगदीशचन्द्र, डी/92, बृजनगर कॉलोनी , शुजालपुर - शाजापुर ( म.प्र. ).

3492

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 62

36/3121-"अ " श्री कुंजीलाल सोमाजी नागले, वार्ड नं. 12 , म. नं. 178 , दलाई महाराज का बगीचा, जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

63

28/3123-" अ " श्री मानकचन्द आ. श्री रामप्रकाश, ई-5/85, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ( म.प्र. ) .

36/3126-" अ" 64 श्री रहमत उल्ला खान आ. श्री मुस्तफा खान, रामपुर ( नान्सी ) जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

01/3127-" अ" 65 श्री लखन शर्मा आ. श्री धनीराम, इस्लामपुरा , रोड जौरा, मुरैना ( म.प्र. ).

12/3129-" अ " 66 श्री आशीष कुमार तिवारी , रेल्वे फाटक के पास , मुख्तारगंज, सतना (म.प्र. ) .

09/3143-" अ" 67 मे. राठी पावर स्ट्रक्चर , डी-16 , एम.पी.ई.बी. कालोनी , मकरोनिया सागर ( म.प्र. ) .

68

32/3149-" अ" श्री रमेश कुमार सैनी आ. श्री फूलचन्द, शनीचरा वार्ड नं . 2, होशंगाबाद ( म.प्र. ) .

69

यूएस/3150-" अ " मे. तुलसी प्रोजेक्ट प्राय.लिमि. , कृष्णा अपार्टमेंट , प्लाट नं . 203 , हिल फोर्ट रोड, आदर्श नगर, हैदराबाद.

70

33/3155-" अ" श्री अरविन्द सोनी, 109 , शंभू अपार्टमेंट, विजय नगर, जबलपुर ( म.प्र. ).

71

15/3160-" अ " श्री मुकेश कुमार दीक्षित, द्वारा शिवम् इंजी. SHF/18 NCL कॉलोनी, सिंगरौली.

34/3165 -" अ " 72 श्री राघवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी आ. श्री एन . के. द्विवेदी, द्वारा श्री कैलाश पवार, ईव्ल्यूएस 41,42 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बैतूलगंज , बैतूल ( म.प्र. ) .

23/3174-"अ " 73 मे. बी.आर.एस. इंजीनियर्स, प्रो. सुनील उपाध्याय, डी -141 , सुदामा नगर, इन्दौर ( म.प्र. ) .

74

33/3175-" अ" मे. एरीस सिस्टम्स् एच-जे -2 , आनन्दनगर, आधार ताल, जबलपुर (म. प्र. ) .

75

23/3180-"अ" श्री श्रीकांत मुले आ. श्री सुहास मुले , श्रीकांत इंटरप्राइजेज, 129- सी, वैशाली नगर, इन्दौर, ( म.प्र. ) .

भाग 1 ]

3493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(1)

76 श्री अविनाश आ . श्री रमेश कुमार अग्रवाल, 115, मनभाव नगर , रिंग रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .

77 मे. आरावली, इन्फ्रा पावर लिमि. जी-29, बर्द्धमान टावर कम्प्यूनिटी सेन्टर, विकासपुरी , नई दिल्ली.

78 मे. एस. के. तावसे एण्ड कम्पनी प्राय . लिमि. , 427, सरस्वती स्कीम नं. 59, अभितेश नगर , इन्दौर ( म.प्र. ) .

79 श्री राधेश्याम पुरोहित, 8, पंत नगर, ए.जी. ऑफिस के पीछे , लश्कर ग्वालियर (म.प्र . ) .

80 श्री चन्द्रकांत सिंह पटेल 272, मामा वार्ड, गाडरवारा, नरसिंहपुर ( म.प्र. ) .

81 श्री धीरज रायचन्दानी, ए-49 , हा. बोर्ड कालोनी , कोहेफिजा, भोपाल ( म.प्र. ) .

82 मे. रीजेन्सी इजी. कम्पनी, 150 , अम्बर शास्त्री नगर, रतलाम ( म.प्र. ).

83 श्री नन्दकिशोर मालवीय आ. श्री रामचरण, 422, वार्ड नं. 4 , खिड़िया मोहल्ला, मण्डीदीप , रायसेन ( म.प्र. ) .

84 श्री एस. बी. श्रीवास्तव, 5/2 , थियेटर रोड, सिविल लाइंस , जबलपुर (म.प्र. ) .

85 मे. विजय एण्ड कम्पनी, 15/948 , टी.आई.टी. रोड रतलाम ( म.प्र. ) .

86 श्री संजय सांघी, प्रो. मे. जी.एस. इलै . 6 , सांई अपार्टमेंट, जयेन्द्रगंज , ग्वालियर (म.प्र. ) .

87 श्री त्रिलोक सिंह राजपाल , 301 , मायमेंसन 581 , एम.जी. रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .

निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्तियां उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथि से विद्युत् ठेकेदार के स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की जा चुकी है .

क्रमांक

(1)

विद्युत् ठेकेदार का नाम व पता (2)

1 श्री बृजभूषण नेमा आ. श्री कृष्णदास नेमा, 725, सुदामा नगर, इन्दौर (म. प्र. ).

(3)

23/3181-" अ"

यूएस/3221-" अ "

23/3224-"अ"

03/3231-" अ "

35/3232-" अ"

28/3235-" अ"

17/3245-"अ"

26/3248-" अ "

33/3250-" अ"

17/3251-" अ "

03/3260-"अ"

23/3278-" अ"

निरस्तीकरण दिनांक (4)

वि. ठे. अनु. क्र. (3)

333-" अ"

20-6-2012 3494

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(1)

2 श्री संदीप कुमार ताम्रकार, न्यूलाइट हाउस, न्यू गांधी चौक, शहडोल (म.प्र. ) .

3 श्री शक्ति प्रकाश सक्सेना, प्रो. आइकान इंजी , दर्पण एमआईजी डुप्लेक्स डी -9 , एम.पी. नगर , झोन -1 , भोपाल ( म.प्र. ) .

4 श्री के. एल. मिश्रा, 3 , झांसी मोहल्ला, भिण्ड ( म.प्र. ) .

5 श्री सुरेश नानूराम भावसार, 57, नूतन नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने, खरगोन (म.प्र. ) .

6 श्री यू. के. गौतम, द्वारा गौतम इंजी. वर्क्स, शारदा कॉलोनी, मैहर सतना ( म.प्र. ) .

7 श्री पृथ्वीपाल सिंह कुशवाह, कालपी वृज कालोनी, मुरार, ग्वालियर ( म.प्र. ).

8 श्री एच. एस. कोचर, 899 , सिटी होम्स, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र. ) .

9 श्री जे. सी. मण्डलोई, आ. श्री दौलत सिंह, बी-15, अंजूश्री परिसर देवास रोड उज्जैन, (म.प्र. ) .

10 मे. मुमताज बी, सतपुड़ा ढाबा के पास, छिन्दवाड़ा रोड, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र.) .

11 श्री हितेश शशीकांत चौधरी, ईएच-67 , स्कीम नं. 54 इन्दौर (म.प्र. ) .

12 श्री अजय कुमार रजनीवाल, आ. श्री भंवरलाल मे. शिरिश इलै . 45/ए, लक्ष्मीपुरी कालोनी, इन्दौर (म.प्र. ) .

[ भाग 1 (3)

(4)

9-3-2012 14/1407-"अ"

28/1417-" अ"

19-11-2011

7-5-2012 2/2009-"अ"

6-7-2012 24/2452-"अ "

31-1-2012 12/3015-" अ "

31-1-2012 3/3101-" अ"

10-11-2011 3/3179-" अ"

18/3386-" अ"

6-5-2012

2-3-2012 36/3605-" अ "

22/3632-" अ"

27-11-2011 23/2004-" अ"

20-5-2012 ए. के. दुबे, सचिव,

मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) भोपाल.

भाग 1 ]

3495

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 14 जून 2012

प्र.क्र. 13 - भू-अर्जन-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) नीमच नीमच

2.730

डुंगलावदा चंगैरा

5.990

योग : 8.720

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीमच.

(6) नवीन मण्डी प्रांगण हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , नीमच , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड - नीमच एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 41 - अ 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)

(3) उमरी

2.1 (1) छतरपुर गौरिहार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा माईनर की उमरी सबमाईनर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा माईनर की उमरी सबमाईनर के निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3496

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. 695 - भू-अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

देवसर

सिंगरौली

सरौधा

23.50 उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर.

सरौंधा तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 696 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

देवसर

सिंगरौली

8.10

कुर्सा

उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , देवसर.

सरौंधा तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. 74 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अनुसार

प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल ( हे. में )

(3)

(1) (2)

(4) भितरवार

ग्वालियर

बनवार- III

0.793 योग : 0.793

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय

नहर संभाग क्र. 1 , डबरा .

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. 4076- भू- अर्जन- 2012-प्र. क्र. 09-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(1) (2)

सैलाना

रतलाम

(3) सोमारुण्डीखुर्द

(4) 3.75 1.00 0.30

0.20

मानपुरा झोसला घोड़ादेह

योग : 5.25 (2)

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

चावलाखेड़ी तालाब निर्माण के अंतर्गत प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3498

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 6 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ ....... 12 पत्र क्र. 1511- भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) सतना

(2) मझगवां

(4) 9.620 0.421 2.750

(3) पटना कला रोहनिया पटना कला

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पटना जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मझगवां, जिला सतना.

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ......-12 पत्र क्र. 1516- भू-अर्जन-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) सतना

(2) मैहर

(4) 0.435 1.528 1.811

(3) डॉड़ी नकतरा पोड़ी

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नकतरा बांध योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मैहर, जिला सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

प्र . क्र. 11 - अ-82 - वर्ष 2011-12-8025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) 0.283 (1) बैतूल भैसदेही गदराझिरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

जल संसाधन 2 , बैतूल .

कार्यपालन यंत्री ,

संभाग , क्रमांक

गुनघाटी जलाशय के पूरक दांयी नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 15 - अ-82 -वर्ष 2011-12-8019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3) चिचपाटी

(4) 1.756 भैसदेही

(1) बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , बैतूल.

(6) मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है . (2)

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 4) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है . उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में 3500

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 16- अ-82-वर्ष 2011-12-8020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(5)

(6)

(4) 0.887

(3) खैरवाड़ा

(1) बैतूल भैसदेही

कार्यपालन यंत्री,

संभाग , क्रमांक

जल संसाधन 2 , बैतूल.

मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 13 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 06- अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

सार्वजनिक के प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम

खसरा नम्बर

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हे. में )

कुल रकबा (हे. में )

संसाधन

(6) जलाशय निर्माण हेतु (2) बेगमगंज

(3) मसूरबाबड़ी

(1) रायसेन

0.560 0.356

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संभाग, रायसेन.

4.456

2.005

3.145

(4) 4.671 1.246 4.456 0.405 0.291

7/1 , 9 10/2, 12 7/2 10/1 , 12 11 13

0.405 0.291 भाग 1 ]

3501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) 15

0.053

0.053

136

0.073

0.073

2.155

0.260

134/1 , 135

140/1

1.000

1.323

143, 144,

0.930

0.930

145, 146 ,

150, 151/4

123/3

0.259

0.259

125/3

0.656

0.656

0.405

0.405

89/2, 103/3/2

138

0.287

0.287

1.677

0.667

134/2/1 , 135

143, 144

0.930

0.930

145, 146

150, 151/2

123/1

0.161

0.161

0.365

0.365

125/1

152/2

0.295

0.295

0.805

0.290

134/3 , 135

140/2

0.176

0.176

142

3.000

3.536

143, 144, 145,

0.930 0.930

146, 150 , 151/1

143, 144, 145,

0.930

0.930

146 , 150 , 151/3

152/1

0.405

0.405

132

0.922

0.922

133/1

0.725

0.725

133/2

3.775

3.005

232/153

0.089

0.089

172

0.206

0.206

170

0.777

0.400

155

6.520

6.520

0.737

156

0.737

0.758

167/1

0.758

168

1.805

0.906

169

1.040

0.490

158/1/1

0.290

0.290 3502

(1) (2) (3)

164/2

165, 167

158/2

158/3

164-166

165

157/2

160

184/2

185

215

216

220/1

211/1 , 221

225/1

214

220/2

225/2

161/1

162

163

158/1/2/2

157/1/1/1/1

127

128

129

130

118

119

121

123/2

125/2

133/3

140/3

8/5

17/2

113

112/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(4)

(6)

(5)

0.805

0.805

0.299

0.299

0.170

0.170

0.805

0.805

0.490

0.490

2.890

2.890

0.097

0.097

0.813

0.212

0.085

0.085

0.105

0.105

0.065

0.065

0.332

0.332

4.464

0.500

0.174

0.174

0.138

0.138

0.331

0.331

0.177

0.177

1.214

1.214

0.247

0.247

0.332

0.332

0.396

0.396

0.153

0.153

0.611

0.611

0.077

0.077

0.210

0.210

0.450

0.450

0.858

0.858

0.183

0.183

0.299

0.299

0.037

0.037

0.061

0.061

0.296

0.296

0.037

0.037

0.200

0.587

0.205

0.445

0.516

0.516

2.592

2.592 3503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

भाग 1 ]

(6) (1) (2)

(5)

(4)

(3)

112/1

2.404

2.404

0.210

110

0.210

111

0.548 0.548

0.158

116

0.158

0.085

101

0.085

0.277

0.277

100

0.190 0.190

99

1.384 1.384

89/3/2

0.057 0.057

107/1

91/1

0.073

0.073

85/1

0.045 0.045

107/2

0.057

0.057

91/2

0.073

0.073

85/2

0.049 0.049

0.255

0.255

109

0.248

0.248

105/1

0.278

81

0.478

103/2/2/2,

0.024

0.024

89/2

0.445

0.445

103/2/1 , 89/2

0.344

0.344

103/3/1 , 89/2

95

0.097 0.097

96

0.194 0.194

0.170 0.170

98

0.158 0.158

92

0.158

88

0.158

68/1

0.348 0.348

90

0.979 0.979

1.384

89/3/1

1.384

1.011

0.335

134-135/2/2

177/2

0.073

0.073

183/2

0.793 0.793

0.273

187-191/ 1

0.673

1.213

0.223

187-191/2

188, 189 ,

0.929

0.929

190/1

188, 189 ,

1.718

1.718

190/2 3504

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(6)

(4)

(1) (2)

(5)

(3)

188, 189,

1.115

1.115

190/3

188, 189,

1.115

1.115

190/4

188, 189 ,

0.757

0.757

190/5

0.210

0.210

218

0.165

158/1/2/1

0.165

1.275

161/2

1.375

1.064

157/1/1/1

1.064

157/1/2

1.218

1.218

2.395

2.395

154

0.825

17/3

1.011

17/4

0.809 0.509

0.900

1.011

17/5

0.160

75

0.360

107/3

0.119

0.119

105/2

4.047

4.047

0.104

0.104

103/2/2/1 , 89/2

1.762

1.762

103/1 , 89/2

87

0.267

0.267

89/1/1

1.161

1.161

67/4

0.783

0.500

82/1

0.809

0.105

0.810

82/2

0.750

0.809

0.650

82/3

82/4

0.809

0.405

80/3

0.809

0.109

0.405

80/4

0.802

80/5

0.809

0.809

1.565

79/1

1.565

79/2

1.000

0.500

0.500

1.000

79/3

257/1

0.146

0.146

रायसेन बेगमगंज उमरहारी

0.162

256/1

0.162

0.101

0.101

252

0.283

253/1/1

0.283

0.372

253/1/2/1

0.372 भाग 1 ]

3505

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1) (2) (3)

(6)

(4)

(5)

253/1/2/2/1

0.364

0.364

258

0.061

0.061

259

0.057

0.057

257/2

0.113 0.113

256/2

0.615 0.615

0.999

253/1/2/2/2

0.999

0.166

255

0.166

249

1.177

2.177

254

0.534

0.334

0.050

0.208

250

253/2

0.275 0.275

0.206

0.206

261

0.350

1.958

304, 314 , 315

253/2/2

0.105 0.105

302/2

0.133 0.133

274/1

0.041 0.041

264/1

1.808

1.000

263

0.271

0.271

270

0.400

0.709

273

0.316

0.316

265/1

3.250

3.250

268

0.194

0.194

274/2

0.202

0.050

275

0.266

0.466

0.032

297/2

0.032

298

0.587

0.587

253/2/1

0.619 0.619

253/2/2

0.405

0.105

300

0.073

0.073

302/3

0.162 0.162

272

2.189

0.289

264/2

1.214

1.214

77

0.304 0.100

रायसेन बेगमगंज गुलवाड़ा

78

0.530 0.100

72

7.839 1.000

40

0.291

0.291

41

1.295 0.500

43

0.198 0.198

44

0.307

0.150 3506

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1) (2) (3)

(6)

(4)

(5)

42

0.146

0.146

0.182

37

0.182

0.809 0.405

28, 29, 30/1/2

36

0.117

0.117

38

0.324

0.324

1.218

35

1.218

1.388

34

1.388

32

4.561

3.500

0.725

13

0.725

14

0.158 0.158

0.170

15

0.170

16

0.194 0.194

0.575

0.575

18

2/1

0.666 0.666

2/2

0.600

0.600

1.032

3

1.032

4

0.174

0.174

0.271

0.271

6

0.093

7

0.093

0.093

8

0.093

10

0.283

0.283

5.560

5.560

1.951

11/2

1.951

12

0.101

0.101

0.380

17/1

0.380

0.630

17/2

0.630

19

0.243

0.243

20

0.045

0.045

21

0.441

0.441

22

0.182

0.182

0.210

23

0.210

2.000

24

3.064

4.371

1.371

28, 29 , 30/1/1

31/2

0.834

0.834

183.082

योग :

137.526

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 11 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 08- अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) उसके सामने दिये प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)

(4) विदिशा

(2) त्योंदा

(3) बगरोदा

0.312 योग रकवा : 0.312

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बघरू मध्यम परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 12 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 32 - अ- 82 - वर्ष 2011-12-8026.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(4)

(3)

जावरा

46.842 (1) बैतूल बैतूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , बैतूल.

अपर जावरा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

3508

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 47- अ- 82 - वर्ष 2011-12-8023 - भू- अर्जन- संशोधित अधिसूचना. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(3) दातोरा

(4) 11.608 मुलताई

(1) बैतूल

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

देहगुड़ लघु जलाशय की बांयी मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 65 - अ-82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 8024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उनके सामने सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(3)

(4)

3.068

पोहर

(1) बैतूल मुलताई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

देहगुड़ जलाशय की दांयी मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भाग 1 ]

3509 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्र. 97- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा चाही गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

(6) (3)

(4)

(5)

धार

0.145

कुक्षी दुगांवा

जोबट सिंचाई परियोजना की नहर से प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 , कुक्षी, जिला धार

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान जोबट परियोजना , धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16 , कुक्षी , जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्र. 6658 - दस- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, 3510

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

33.850

इंटौर

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

28.053

घोघरी

2.466

बंराझ

योग .. 60.369

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

इंटौर जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 10385 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- नरसिंहगढ़ मवासा झाड़ला मार्ग (ग) नगर/ ग्राम मवासा, पाड़ल्याखेड़ी, झाड़ला क्रमांक

ग्राम का नाम

कुल रकबा (1)

(3)

(2)

1

मवासा

0.466 2

1.758 पाडल्याखेड़ी

3

3.482

झाड़ला

योग : 5.706

अनुसूची

अर्जित भूमि के

प्रयोजन का विवरण

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(4)

मवासा झाड़ला मार्ग

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग , राजगढ़.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम मवासा, झाड़ला मार्ग निर्माण ग्राम मवासा, पाड़ल्याखेड़ी, झाड़ला की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

3511 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. 10387 - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

जिला- राजगढ़

(क)

(ख) तहसील- नरसिंहगढ़ झाड़ला कोटरीकलां मार्ग

(ग) नगर/ग्राम-जामोन्यागोप चौहान, मान पिछोडी, झाड़ला, आवंली, कोटरीकलां

क्रमांक

ग्राम का नाम

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (2)

(3)

(5) (1)

1

0.102

जामोन्यागोप चौहान

(4) झाड़ला, कोटरीकलां मार्ग

2

1.221

कार्यपालन यंत्री, लोकं निर्माण विभाग, संभाग , राजगढ़ .

मान पिछोड़ी

3

4.166

झाड़ला

4

1.573

आवंली

5

2.451

कोटरीकलां

योग ..9.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - ग्राम झाड़ला कोटरीकलां मार्ग निर्माण ग्राम जामोन्यागोप चौहान, मान पिछोडी, झाड़ला, आंवली , कोटरीकलां की भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10389 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजगढ़

तहसील- नरसिंहगढ़ बोड़ा बोरखेड़ा मार्ग

(ख)

नगर/ग्राम- बोड़ा, बकानी , झाड़पीपल्या, गाथला, चोरखेड़ी, ढाबला, पनवाड़ी, कण्डाराकोटरी , पीपल्या बीरम, कोटरी (ग)

कलां, बोरखेड़ा.

क्रमांक

ग्राम का नाम

कुल रकबा

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (1)

(2)

(3)

1

2.631

बोड़ा

सार्वजनिक (4) बोड़ा बोरखेड़ा मार्ग प्रयोजन का विवरण

2

बकानी

3.025

(5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , संभाग , राजगढ़.

3

3.734

झाड़पीपल्या

4

0.042

गाथला

5

0.344

चोरखेड़ी

6

1.068

ढाबला

7

1.594

पनवाड़ी

8

कण्डाराकोटरी

2.037

9

पीपल्या बीरम

3.516

10

4.328

कोटरी कलां

11

1.720

बोरखेड़ा

योग .. 24.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- ग्राम बोड़ा बोरखेड़ा मार्ग निर्माण ग्राम बोड़ा, बकानी, झाड़पीपल्या, गाथला, चोरखेड़ी, ढाबला, पनवाड़ी, कण्डाराकोटरी , पीपल्या बीरम, कोटरी कलां, बोरखेड़ा की भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3512

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.- 1530-12 पत्र क्र.भू- अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2) (3)

(4) (1) सतना

8.030

हिनौता गजगौना

मैहर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग, अमरपाटन.

बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

सतना, दिनांक 19 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.- 12 पत्र क्र. 1532. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (1) (2)

(3)

(4) सतना

मैहर नरवारकला

5.181 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत (5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा.

नहर निर्माण हेतु.

संभाग, अमरपाटन.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ.-. 12 पत्र क्र. 1533. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1)

(2)

(4)

(3)

सतना

15.748 मैहर करड्या देवरी

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग, अमरपाटन.

नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 1 - अ- 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई , अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि के उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- बडवारा

( ग) ग्राम- भजिया , छपरवाह, पनसोखर, अहार, परसेल (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.21 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम- भजिया

920/1

0.06

0.40

128

919

0.01

126

0.16

0.25

124

621

0.24

644

0.07

623/1

0.04

647

0.13

624/1

0.08

628

0.02

648

0.05

629

0.12

0.01

630

645

0.05

0.06

930

0.08

1158

643

0.11

646

0.05

642

0.04

917/1

0.04

0.05

917/2

(2)

(1)

0.08

916

0.09

915

0.09

923

0.04

921

0.03

922/1

0.04

909

910/1

0.01

0.03

907

0.03

924

0.10

926

0.03

928

0.01

931

0.03

932

0.07

903

0.10

1199

0.06

1226

0.01

1206

0.04

1205

0.03

929

0.08

1204

0.17

1216

0.05

1225

0.04

1217

योग 3.57

ग्राम छपरवाह

0.24

47

0.23

54

55/1

0.01

0.05

55/2

0.02

57

0.10

58/1

58/2

0.10

0.25

59/1

0.21

70/1

61

0.34

0.04

64

0.04

62

0.05

63

0.58

60

0.04

271

योग . 2.30 3514

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

ग्राम-पनसोखर 294

0.01 296

0.04 293

0.09 292

0.09 301

0.02 302

0.04 302/1

0.01 302/3

0.03 28

0.05 286

0.04 284

0.04 283

0.04 280

0.10 277

0.01

0.01 278

176

0.06 171

0.09 276

0.05 172

0.10 173/1

0.02 175

0.11 180/1

0.02 180/2

0.05 180/3

0.05 181/2

0.05 212

0.01 208

0.15 209/2

0.02 209/3

0.02 227/2

0.02 224

0.50 225

0.06 226/1

0.04 226/2

0.05

2:14

योग .

ग्राम-अहार 322/1

0.03 322/2

0.02 223

0.10 234

0.02

(2)

(1)

243

0.09

0.07

344

345

0.05

0.38

योग .

ग्राम-परसेल

1

0.12

2

0.13

95/1

0.06

96

0.07

98

0.03

0.09

99

112/1

0.18

0.07

113/1

0.03

117

0.23

119

120

0.01

121

0.08

123

0.01

232

0.07

0.10

233

235

0.06

236

0.16

0.09

237

240

0.06

227

0.13

231

0.02

230/1

0.01

230/2

0.01

1.82

योग

महायोग 10.21

(2 ) झिरगिरी जलाशय योजना की नहर निर्माण के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

3515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 24 अगस्त 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12- क्र. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- मंदसौर

(क)

तहसील - मल्हारगढ़

(ख)

( ग) नगर/ग्राम- रणायरा + गरीवद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.289 +45.978 =47.267 हेक्टर.

अर्जित रकबा .

सर्वे

कुल रकबा

(हे. में. ) नं.

(हे. में. )

(3)

(2)

(1)

( 1 ) नहर ग्राम -रणायरा

0.096

1.520

110

0.044 112

0.870

0.044

0.870

113

0.068

1.780

114

0.072

0.510

102 पै.

योग 0.324 ( 2) स्पील चैनल

0.560

0.560

130/2

0.020

0.020

126 पै.

0.100

0.190

127

0.120

0.190

128

0.165

0.200

129/1

योग 0.965

महायोग 1.289 ग्राम-गर्रावद

0.590

0.590

1600/1

0.090

0.090

1600/2 पै .

0.200

0.200 1600/2 पै.

0.300

0.300

1600/3 पै.

0.580

0.580

1600/4

0.170

0.310

1601

0.230

0.230 1602

(3)

(2)

(1)

0.160 0.540

1603/3

0.150 0.150

1618

0.350 0.350

1617 पै .

0.120 0.120

1614

0.600 0.600

1608

0.050 0.250

1609

0.230 0.230

1610

0.350 0.350

1612

0.260 0.260

1611

0.130 0.130

1613

0.340 0.340

1617

0.500 0.500

1615

0.120 0.120

1616

0.780 0.780

1619

0.120 0.120

1620

0.270

0.270

1621

0.100

0.100

1622

0.250

0.250

1623 पै.

0.250

0.250

1623 पै.

0.250

0.250

1623 पै.

0.250

0.250

1624

0.210

0.210

1625

0.610

0.610

1626

0.320

0.320

1639/1

0.460

0.460

1627 पै.

0.400

0.400

1628

0.130

0.130

1629

0.130

0.130

1630

0.250

0.250

1636

0.450

0.450

1631

0.130

0.130

1632

0.240

0.240

1633

0.080

0.080

1634 पै.

0.187

0.330

1648

0.220

0.220

1656

0.080

0.080

1646

0.080

0.080

1634 पै.

0.250

0.250

1647

0.080

0.080

1634 पै .

0.240

0.240

1654

0.390

0.390

1635 3516

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

1637

0.860

0.860

0.290

0.220 1643

1638

0.150

0.150 1639/2

0.260

0.260 1640

0.120

0.120 1641

0.120

0.120

0.020

1642 पै.

0.020

0.190 1642 पै.

0.190

1644

0.150

0.086

0.370

0.370 1645

1652

0.330

0.330 1653

0.090

0.045 1655

0.550

0.490 1657

0.400

1.040

1664

0.050

0.050

0.020

0.020 1658 पै .

1659 पै.

0.350

0.350

0.460

0.460 1660 पै.

0.020

0.020 1658 पै.

0.150

0.150 1659 पै.

0.200

0.200 1660 पै.

1661 पै.

0.230

0.230

0.030

0.030

1658 पै.

1659 पै.

0.120

0.120

1661 पै.

0.110

0.110 1662

0.180

0.180 1663

0.330

0.330

0.200

1660 पै.

0.200 1666

1.810

1.810 1665/1

1.060

1.060 1665/2

1.050

1.050 1667

0.390

0.390 1668 पै .

0.060

0.060

0.660

0.660 1668 पै.

1670 पै.

0.260

0.260

0.260

1670 पै.

0.260

0.770

0.770 1670 पै.

1670 पै.

0.750

0.750 1670 पै.

0.250

0.250

0.770

0.770 1670 पै.

1671 पै.

0.010

0.010

(2)

(3)

(1)

1674 पै.

0.960 0.960

0.020 1671 पै.

0.020

0.020 1671 पै.

0.020

0.090 1672

0.090

0.030 1673

0.030

0.340

0.340 1675 पै.

0.340 0.340

1675 पै .

0.260 1676 पै.

0.260

0.470 1677 पै.

0.470

0.550 1681

0.750

0.240 1106

0.240

1107

0.500

0.500 0.110

1110 पै.

0.110 1122

0.250 0.350

0.100

0.100 1676 पै.

0.300 1677 पै .

0.300

0.300

0.300 1678

0.040 0.040

1679/1

0.040 0.040

1679/2

0.600 0.600

1680

1.470 1.540

1682

0.330

0.330 1108

0.530

1109

0.530

0.300 1110 पै.

0.300

0.240 0.700

1694 पै.

1698

0.900

0.350 0.230

0.020 1101 पै.

0.570 0.570

1102 पै.

0.030

0.030 1103 पै.

0.200

0.200 1104 पै.

0.250

0.250 1104 पै.

0.300

0.300 1103 पै.

0.070 1104 पै.

0.250

0.420

0.280 1105 पै .

1528/2

0.520

0.430

0.130 0.260

1128

0.500

0.050 1129 पै.

0.500

0.110 1551

1554

0.650

0.650

0.280 1555 पै.

0.280

0.280

0.280 1555 पै.

भाग 1 ]

3517

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

(3)

1555 पै .

0.290

0.290 1584

0.070

0.070

0.280

1556 पै.

0.280 1556 पै.

0.270

0.270 1559

0.400

0.400

0.230

0.230 1579 पै.

0.230

0.230 1579 पै.

1598 पै .

0.400

0.400

0.230

1579 पै.

0.230 1599

0.240

0.240 1580

0.200

0.200

1587

0.180

0.180 1596

0.160

0.160 1582पै.

0.030

0.030 1582पै.

0.040

0.020

0.120

1591 पै.

0.120 1583

0.070

0.070 1592

0.480

0.480 1585

0.170

1.170

0.200

0.200 1598 पै.

0.120 1586 पै.

0.120

1591 पै.

0.060

0.060 1590/3

0.420

0.150

0.100

1590/4

0.100 1593

0.470

0.470 1594

0.130

0.130 1595

0.030

0.030

0.380

0.280 1529

1522 पै.

1.310

0.290

0.660

1522 पै.

0.030

0.320

1523/1

0.320 1523/2

1.810

0.110

योग .. 45.978

कुल योग 47.267 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रणायरा गर्रावद तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 27 अगस्त 2012

प्र. क्र. 02 - अ-82 वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- हटा

(ग) नगर/ ग्राम- मिहगुवां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

53

0.01

54में से

0.02

55

0.01

56

0.01

58/1 में से

0.01

0.05

58/3,4में से

0.01

58/2,5 में से

0.04

120 में से

0.05

121 में से

0.02

123 में से

योग : 0.23

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- विनती- मडियादो - से हिनपटी मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भवनं/सड़क ) दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3518

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 27 अगस्त 2012

प्र. क्र. 61 - अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

( ग) ग्राम- अकबरपुर मुजफ्ता

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.262 हेक्टर .

सर्वे

क्र.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

89

0.105

91

0.157

योग : 0.262

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मोतीझील से बदनापुरा पहुंच मार्ग हेतु 6 लेन रोड निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 5 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 57- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- आंतरी (चीनोर )

(ग) ग्राम- बझेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.57 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.025

288 मिन

0.047

289 मिन

0.113

289 मिन

289मिन

0.140

312

0.087

0.043

313

0.084

322

0.018

324

0.182

326

327

0.179

329

0.317

0.003

330

0.073

376/1 /क/1

0.151

376/1 /क/ 2

0.021

376/1/मिन3

0.087

379/2/मिन 1

योग : 1.57

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. 3 अ- 82- वर्ष- 11-12- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 3519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

भाग 1 ]

के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- चौका

( घ ) निजी भूमि-0.168 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1738

0.168

0.168

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4 अ- 82- वर्ष - 11-12- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग ) नगर/ग्राम- छिरावल

( घ ) निजी भूमि-0.744 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

56/1 मिन-3

56/5 62 64 65

0.360 0.180 0.042 0.120 0.042 योग .. 0.744

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब योजना की स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र. 2 अ- 82- वर्ष- 11-12- भू- अर्जन - 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग ) ग्राम- बूदौर

(घ ) निजी भूमि-0.732 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1) 198/1/1 198/2 199/1/2

(2) 0.150 0.550 0.032 योग .. 0.732

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मगरार तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 29 अगस्त 2012

राज. प्र. क्र. 03 अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 3520

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख ) तहसील-नेपानगर

(ग ) ग्राम-हैदरपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

8/2

0.89

5

0.81 योग .. 1.70

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-हैदरपुर तालाब में रिसाव के कारण डूब में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

राज. प्र . क्र. 04 अ - 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील-नेपानगर

(ग) ग्राम - रहमानपुरा, गोराडिया, सिंधखेड़ा, नावरा, पांचईमली (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 18.45 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-रहमानपुरा

3/2

98/1

1.20 0.93 0.50

98/2

(2)

(1)

99/1

0.17

0.93

104/2

104/1

0.93

0,92

104/3

0.22

99/3

180

0.22

0.37

197

200/1

0.12

200/2

0.12

0.63

10/1

0.18

365

90/4

0.36

0.50

93/4

0.70

93/3

3/3

0.02

योग 9.02

ग्राम-गोराडिया

236/1

0.98

236/2

0.26

2.81

243

0.23

249

0.20

250/1

0.62

250/2

0.08

248/2

0.56

248/3

योग .. 5.74

ग्राम-सिंधखेड़ा

0.98

284/2

287/1

0.33

287/2

0.68

0.10

288/2

0.49

301

373

0.68

योग . 3.26

ग्राम-नावरा

0.12

178

0.06

181

0.02

180

183

0.04 योग .. 0.24 भाग 1 ]

3521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(1)

ग्राम ---पांचईमली

235/4

0.09

211/4

0.10

योग . 0.19

महायोग 18.45

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रहमानपुरा तालाब योजना के अतिशेष कार्य हेतु भूमि का भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 31 अगस्त 2012

क्र. 8778 - भू-अर्जन-1 अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- हरदा

(ग) नगर/ग्राम - डगावाशंकर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर.

खसरा

विवरण

क्षेत्रफल

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

(3) सिंचित 138 में से

0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिराली से घोधड़ा, डगावाशंकर, खामापडवा, मार्ग पर माचक नदी पर पुल के पहुंच मार्ग हेतु,

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 1 सितम्बर 2012

क्र.- 2704- भू- अर्जन- 06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम- सोहास

हेक्टेयर .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.236

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.060

1206/3

1207/2/1

0.060

0.056

1202/1

0.060

1202/2

योग

0.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. - 2706- भू-अर्जन- 06-07. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 3522

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रामपुर बाघेलान ( कोटर )

(ग) नगर/ग्राम- बिहरा काठोर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.007 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

196

0.141

757

0.113

756

0.038

759

0.093

760

0.078

774

0.109

773

0.094

772

0.009

771

0.035

1161

0.056

1164

0.053

1148

0.188

योग

1.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-2708 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- लौलाछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.157 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.016

1293/1702

0.292

1295

0.138

1318

0.073

225

224

0.275

0.006

220

0.029

378

0.178

326

417

0.040

0.012

418

1153

0.016

0.373

1176

1184

0.308

1122

0.016

0.146

1549

0.018

707

0.073

717

0.081

1185

716

0.148

0.063

712

710

0.024

711

0.035

713

0.063

0.413

759

763

0.038

0.283

775

3.157

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत लौलाछ सब माइनर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

3523

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- 2710 - भू- अर्जन-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- थथौरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.426 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.072

78

81

0.144

94

0.064

242

0.106

243

0.032

239

0.004

238

0.004

योग 0.426

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्र.- 2753 - भू-अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम - मझियार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.320 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

03

0.240

0.552

04

0.528

46

1.320

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली मझियार नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- 2755 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम-गाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.926 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

688

0.101

0.089

52

0.020

54

0.121

55 3524

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2) 56

0.097

0.012 61

63

0.093

0.057 64

0.081 62

333

0.097 371

0.053 374

0.049

0.040 370

369

0.224 420

0.073 421

0.032 366

0.006 367

0.354 348

0.064 347

0.104 305

0.143 303

0.080 302

0.120 282

0.088 235

0.132 232

0.084 222

0.062 219

0.020 218

0.160 217

0.121

0.348 187

188

0.004 184

0.065 189

0.089 182

0.121

0.053 181

470

0.081 471

0.148 472

0.049 511

0.028 508

0.162

3.926

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गाड़ा सब माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 215 - भू-अर्जन- 2012 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- निमरानी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.240

81/4

0.063

112, 113

योग 0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की दायी तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/ लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रायसेन, 13 सितम्बर 2012

क्र. 11-12- प्र. क्र. 01-अ-82-11-12- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- रायसेन

(ग ) ग्राम- मऊपथरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टे.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

161/3/3

0.129

161/3/1

0.008 योग 0.137

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ग्राम मऊपथरई में मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका-बेगमगंज

(ग ) नगर/ ग्राम- गेहूंरास एवं विनायकपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.478 हेक्टेयर.

3525

अर्जित किये जाने खसरा

वाला रकबा नम्बर

कुल रकबा (हे. में. )

(हे. में. ) (1)

(2)

(3) ग्राम-गेहूंरास

0.224 26/2

2.225

0.252 264/27/2

1.740

0.140 234/3

0.970

0.154 0.651

29/2

0.028 207/2

0.048

0.098 1.712

69

0.056 0.073

197

0.028 0.069

257/192

0.210 29/1

1.902

0.098 32/2

1.529

0.084 33

0.178

0.028 208/1

0.060

0.028 0.056

208/2

0.048 117

0.466

0.042 209

0.401

0.028 207/1

0.057

0.035 0.121

196

0.028 191

0.125

0.021 0.117

146

0.070 0.219

147

0.085 151/2

0.085

0.035 2.293

131/2

0.252 129/2/2

1.311

0.294 1.268

125/1/2

0.084 0.833

123/1/1

0.833

0.084 123/1/2

0.060 123/2

1.088

0.072

1.211

120/1/4 , 120/2

0.072

1.206

120/1/3 , 120/2

0.066

1.238

120/1/2 , 120/2

0.066 120/2 1.056

120/1/1 ,

0.060 118

0.587

0.225 2.287

113/2/1

0.075 0.882

113/2/2

0.084 0.627

113/1 3526

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

ग्राम-विनायकपुर

155/1/3

1.619

0.144

0.421

155/1/2

0.108 156

3.601

0.036 153/2

1.619

0.164 153/1

0.623

0.100 148/2

2.542

0.144 148/3

0.060

1.854

150

0.761

0.096 149

0.376

0.132 132

2.049

0.180

योग .. 4.478 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बेरखेडी नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05- अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- रायसेन

( ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज

(ग ) नगर/ ग्राम- साजखेड़ा, बीलखेड़ा जागीर, बोरिया जागीरा ,

सीहोरा जागीर, शाहपुर सुल्तानपुर, खमरिया

कलॉ, बेरसला.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.610 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित किये जाने

कुल रकबा

नम्बर

वाला रकबा

(हे. में. )

(हे. में. ) (1)

(2)

(3) ग्राम-साजखेड़ा

143/1/2

0.473

0.016

0.342

12.351

134, 141

1.068

0.137 137, 166/134

0.955

136

0.075

(3)

(2)

(1)

0.188 3.116

164/139

5.208

0.347 107/111

0.234 112

2.723

ग्राम-बीलखेड़ा जागीर

0.008 0.243

111

0.075 0.364

112

0.016 1.214

0.016 107/1

5.350

2.255

0.066 109/2

0.008 102

0.619

0.220 103/2

6.186

0.430 98/2/3

6.580

0.246 9.696

98/1/2

0.176 98/1/1

4.989

0.636

0.012 121/1

0.036 0.258

85/1 /1 ग

0.091 86

0.287

0.324

0.104 82/1

0.429

0.096 82/2

0.104 1.727

81,80 , 79/3

0.279

0.012 83

0.217 2.108

76/1/2

1.230

0.125 62

0.563

0.020 63

0.033 0.376

64

0.066 61

1.279

0.179 1.396

53, 52/4/4

0.542

0.062 53, 52/4/3

0.579

0.055 51/1

51/2

0.579

0.133

0.033 0.579

51/3

0.980

0.125 11/2

0.146 2.604

0.009 7/2

1.149

ग्राम-बोरिया जागीर

0.777

0.041 124/118

0.167 1.093

113/2

0.221 1.226

116

0.004 0.950

117/1

0.196 2.518

106/2 भाग 1 ]

3527

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

107

0.757

0.025 108

1.611

0.058

0.280

0.020 105 , 104/4/4

0.332

98/5

0.019

1.619

0.112 104, 105/5

1.000

0.058 104, 105/6/1

0.608

0.029 104, 105/6/2

0.037

0.809

104, 105/7/1

102/2/1

0.202

0.012

1.619

0.117 104, 105/8

102/1

0.405

0.083

0.809

0.037 104, 105/7/2

0.012 98/3/2

0.162

98/4

0.328

0.138

0.417

98/1

0.106 ग्राम-सीहोरा जागीर

45

0.721

0.126 40

0.101

0.055 41

0.178

0.004 66

1.428

0.055 37

12.084

0.315 69

0.717

0.066

0.297

2.339

68, 67/2

76/1/1/1

1.011

0.100 76/1/1/2

0.542

0.018 281/26

1.619

0.081 259/26

0.769

0.074 24, 25/1 , 24,

1.813

0.130 25/2

7.556

0.169 16, 20, 21

2.473

0.055 22

181

3.302

0.081 255/181

0.090

1.197

1.424

0.055 198, 193/2

4.306

0.186 199

205

0.749

0.041

0.027 206

1.485

226

0.235

0.022 228/1

0.619

0.055 229/1

0.624

0.048

(3)

(2)

(1)

ग्राम-साजखेड़ा

0.202 164/139

3.116

0.033 2.305

119/1

6.092

0.134 119/2

3.440

0.634 120/3

3.440

0.061 120/2

0.054 0.170

125/2

ग्राम-शाहपुर सुल्तानपुर

0.825

0.108 318/12

0.008 9/4

0.182

1.575

0.105 7/4

0.181

0.090 9/3

7/3

1.575

0.449

0.115 2.569

5/1/4, 6/1/4

1.340

0.040 6/2/1

0.142 1.336

6/2/2

0.142 6/3

1.335

0.111 1.408

30/1

0.696

0.083 218/1

0.133

1.069

26/2

0.006 28

0.320

29

0.324

0.037 53

0.324

0.050 0.809

0.075 30/2

0.071 218/2

0.696

0.605

30/3

0.062 1.371

236/1

0.013

0.083 219/1

1.214

0.075 0.583

217

48, 49, 313,

0.125 1.841

48/1

48, 49, 313 ,

0.125 1.837

48/2

48, 49 , 313 ,

0.125 1.841

48/3

48, 49, 313,

0.125 1.841

48/4

1.850

0.188 45

0.096 0.559

44

2/2/1

0.656

0.029 2/1

1.214

0.125 ग्राम-खमरिया कलॉ

2.832

0.271 327, 326/1

4.334

0.167 327, 326/2

0.075

1.539

313, 314

0.041 315

0.469 3528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

(3) 316

0.340

0.075 291/1/2/7

0.104

0.971

291/1/2/4

1.011

0.092 289/2/1/2

0.083

0.781

290/2/2

1.169

0.108 289/2/1/1

0.777

0.125

1.708

289/1/2

0.221 290/2/5

0.809

0.091 290/2/1

0.809

0.122

0.111

1.105

251/1 , 252 , 253

0.122 251/2, 252 , 253 1.101

0.500

0.111 347, 253/1/1

0.111

0.504

347, 253/1/2

0.178

0.019 342, 254

0.033 256/2/2

0.461

254

1.141

0.206 259

0.951

0.195

1.785

0.137 263 , 266

0.083

2.068

265, 267

155, 245, 246,

0.192

5.850

247, 248

164/2

0.137

0.951

165

0.008

0.259

1.194

0.091 176 , 175/1

200/1

3.420

0.303

0.405

0.072 176 , 175/2

0.405

0.054 176, 175/3

174

0.967

0.121 183

0.414

0.020 170

0.046

0.995

184

2.254

0.212 198/1

0.313

5.010

198/2

0.229

5.010

200/2/1

1.804

0.053 208 206,

2.777

0.050 205/2/1/1

208 , 206 ,

0.405

0.142 205/2/1/2

207/1

0.040

0.186

ग्राम-सीहोरा जागीर

1.619

249/2/4

0.127 249/2/3

1.416

0.209 249/2/2

1.521

0.153 249/2/1

1.214

0.154

[भाग 1

(3)

(2)

(1)

3.342

0.030 249/2/5

0.334

4.334

248/4

0.125

1.956

241

0.238 248/2

4.630

0.238 248/1

3.179

0.083 245/5

2.250

0.183 245/3

1.923

0.158 245/1/2

5.232

3.368

0.091 245/1/1/4

0.096 245/1/1/3

3.371

0.091 245/1/1/2

3.368

0.125

3.368

245/1/1/1

ग्राम- बेरसला

3.237

0.334 166,163,162/1/2

0.029

0.809

166,163,162/2/2

162/2/3

0.029

0.948

166, 161/162

0.041

0.740

2/7/1

166, 163,

0.054

0.948

162/2/6

166 , 163 ,

0.948

0.054 162/2/5

166 , 163 ,

0.054

0.948

162/2/4

166, 163 ,

2.023

0.083 162/2/1

0.108 159 , 160 1.619

158/1 ,

0.036 172/1

0.561

0.036 174/1/4/2

1.970

3.628

176/1/1

0.030

1.154

0.011 174/1/3/1

0.021 174/1/2/1

0.462

0.018 174/1/2/2

0.458

0.021 174/1/2/3

0.455

174/1/1

0.021

1.019

173

3.310

0.209

3.237

0.011 176/2/2

4.015

0.091 176/2/1

176/1/2

3.626

0.041

20.610 कुल योग 332.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-साजखेड़ा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवः भाग 1 ]

3529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 26- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चंदला

(ग) ग्राम- बसंतपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-7.118 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में )

(1)

(2)

24/1/1

0.080

82

0.330

0.065

303/1/1/2/1/2/3 , 303/1/1/2/1/2/1

115/1

0.140

187/1

0.140

0.290

297/1 / 1 / 1 ब

60/1

0.108

188/1

0.015

0.005

25

0.025

77/2

73/2

0.025

0.180

132/2

0.035

187/3

0.075

56/2

57/2

0.080

0.040

61/2

0.230

184

0.010

27

71

0.140

0.065

188/3

143

0.110

(2)

(1)

0.040

124/2

123

0.140

0.110

83

0.180

297/1/1 /1 अ

134

0.185

0.100

76/2

0.150

77/1

189

0.095

0.100

187/2

56/1

0.070

78

0.135

0.290

26

303/1/1/1

0.225

0.180

303/1/1/2/2

0.075

178/1

0.165

301/1

0.125

301/2

0.175

116

0.220

117

0.080

24/1/2

73/4

0.030

0.038

60/2

124/1

0.090

0.010

73/1

0.010

75/1

0.120

114/1

0.180

61/1

77/3

0.035

0.130

73/3

0.130

301/5

0.120

300/3/1

0.275

300/2

133/2/2

0.035

0.007

180/1

0.090

190

0.100

303/1/5

74

0.030

0.120

179 3530

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(1)

188/2

0.110

185

0.025

72/2

0.115

0.050

70

76/3

0.055

0.185

133/1 , 133/2/1

योग . 7.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 30- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-चंदला

(ग ) ग्राम- धरमपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.540 हेक्टर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

566

0.115

563/1

0.106

560/2/1

0.102

560/3/3

0.286

568

0.008

558

0.042

569

0.104

560/5/1

0.341

561

0.102

567/1

0.087

553

0.053

552/2

0.106

560/2/2

0.088

योग . 1.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 31 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- रनमऊ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.096 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

454/2

0.169

447/1/1

0.024

454/1/2

0.108

0.077

447/1/2

453

0.450

0.116

455/2, 455/3

0.068

449

448

0.084

योग 1.096

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 45 - अ- 82-2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर भाग 1 ]

3531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(ग) ग्राम- देवपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.363 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में )

(1)

(2)

485

0.105

415/4

0.045

416/3

0.009

474/1

0.100

474/2

0.052

414

0.092

413

0.085

412

0.300

418

0.188

0.166

484

0.027

415/2

416/1

0.017

0.143

421

423

0.108

419

0.138

214/6

0.177

498

0.062

501/1

0.024

0.069

497

488

0.012

486

0.103

487

0.013

476

0.087

475

0.180

415/3

0.033

416/2

0.028

योग 2.363

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 46- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- गुढ़ा खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.818 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

477

0.005

482/2

0.008

457/2/1

0.156

0.402

521

481

0.588

456

0.005

0.227

460, 461

476

0.315

0.050

519/1

0.062

462

1.818

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 47- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चंदला 3532

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(ग) ग्राम- नगरौली

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.636 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में) (1)

(2) 87

0.101 296/1

0.044 63

0.166 295

0.094 251

0.047 309

0.063 311

0.016 246

0.029 177/1

0.090 84

0.173 263

0.252 299

0.010 175/2

0.007 136

0.180 133/3

0.105 252

0.128 267

0.153 135

0.058 294

0.046 300

0.120 301

0.004 304

0.195 308

0.034 178/2

0.062 175/1

0.155 174

0.023 89

0.022 176

0.108 253

0.042 254

0.109

योग . 2.636 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 53- अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- मुड़ेरी दक्षिणी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-2.713 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

200/1

0.064

287

0.142

207

0.084

22/1

0.055

214

0.128

0.005

23

0.14

149 शामिल नं . 150

172

0.056

157

0.034

0.072

208

0.072

25

0.208

27

0.072

155

0.020

282

0.020

286

0.060

77, 79

0.084

78

0.079

21 भाग 1 ]

3533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(1)

0.236

26

0.015

0.110

71

75

0.135

76

0.096

136/1

0.060

216

0.015

136/2

0.060

156

0.045

158

0.005

164

0.096

135

0.124

201/3

0.108

20

0.020

28

0.067

165/2

0.010

200/2

0.064

201/2

0.052

2.713

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 54- अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- रतनपारा

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-2.123 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में )

407

0.152

0.015

409/4

0.147

504

501

0.180

482

0.061

481

0.008

480

0.193

426

0.082

0.015

947

0.159

950

0.027

949

479/1/2

0.073

0.027

505

0.108

479/1/1

0.160

90/2

435/2/2

0.035

424/2

0.032

0.012

423

0.092

90/1

435/2/1

0.095

0.101

435/1

0.134

409/3

425/2

0.045

0.170

503

योग 2.123

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3534

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 4 सितम्बर 2012

क्र. प्र.क्र. 1 - अ- 82-2011-12- भू-अर्जन- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम- रसवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.007 हेक्टर.

सर्वे नं.

(1)

रकबा (हे. में) (2)

143/2

0.140

143/3

0.240

144

0.335

145/1

0.350

145/2/1

0.180

145/2/2

0.182

0.380

145/3/1

177/2

172/2

0.170 0.015

178/2/2

0.015 योग .. 2.007

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 162.900 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 3370 मी. से 4300 मी. तक नहर के निर्माण हेतु (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 7 सितम्बर 2012

प्र.क्र. 04- अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

तहसील- हटा/बटियागढ

(ख )

नगर/ग्राम- सिलापरी/हारट

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.47 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

तहसील हटा ग्राम सिलापरी

72में से

0.04

तहसील बटियागढ़ ग्राम हारट

567 में से

0.06

570में से

0.10

571 में से

0.06

572में से

0.03

636 में से

0.10

629 में से

0.08

योग 0.47

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हटा-फतेहपुर- रजपुरा - सिलापरी - बाजना दरगुवां पहुंच मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(4) संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 12 अगस्त 2012

प्र. क्र. 42 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 8021.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील-मुलताई

नगर/ ग्राम-मयावाड़ी

(ग)

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-61

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 27.420 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

2/1

0.180

3

0.425

6/2

0.178

8/2

0.320

14/1

0.101

14/3

0.183

15

0.926

17/2

0.567

0.052

10/2

11

0.202

(1)

(2)

0.180

2/2

17/3

0.090

4/1

0.190

7/1

0.101

7/3

0.333

0.205

7/6

13/1

0.591

0.150

17/1

20

0.117

2.430

18/1

0.166

18/6

0.846

18/8

18/2

0.200

18/7

0.200

0.456

18/10

0.914

18/11

0.229

18/12

0.265

18/4

0.120

19/2

0.120

19/3

0.190

4/2

0.304

16/2

7/4

0.370

0.269

7/5

0.259

12

0.590

13/2

5

0.776

0.359

9

0.283

14/4

0.178

6/1

0.647

8/1

1.279

7/2

0.519

10/1

0.445

14/2

0.100

36/7

0.445

36/14

0.534

22

0.365

68 3536

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(1)

33/2

0.180

34

3.250

36/10

0.362

36/11

0.457

36/15

0.365

36/8

0.365

36/16

0.373

36/9

0.567

36/12

0.274

36/17

0.486

36/13

0.345

0.365

67

69

0.266

71/1

0.107

18/9

0.405

16/3

0.304

27.420

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

बैतूल , दिनांक 12 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 43 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन- 8022.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

[भाग 1 ( ग) नगर/ ग्राम- रिधोरा

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -60

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-40.459 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.060

643/1

643/3

0.055

643/2

0.020

0.026

643/5

646/2

0.350

643/4

0.030

0.117

646/1

0.117

646/4

0.116

646/5

645

1.079

656

0.029

0.095

644

0.026

741

742

0.033

0.719

750/2

647

0.589

0.606

750/1

0.672

648

651

0.520

737/2

0.048

0.175

753

0.500

652

0.200

653/1

0.015

721/1

0.049

734/1

738/1

0.101

756/2

0.089

0.311

653/2

721/2

0.027

734/2

0.072

0.134

756/1

738/2

0.152

653/3

0.301

721/3

0.028

734/3

0.073

756/3

0.134 भाग 1 ]

3537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2) (1)

723

0.048

0.048 654

743

0.174

0.231 746

0.120 655/1

655/2

0.026 657

0.012

0.130 719

0.527 737/1

720

0.100 722

0.068 735

0.162

0.029 739

736

0.134 738/3

0.152 744

0.174 745

0.313 747

0.154

0.121 748

749

0.142 750/3

0.113 751

0.178 752

0.174 761

0.450 759/9

0.040 754

0.210 759/8

0.109 755/1

0.210 755/2

0.041 757/3

0.024 759/6

0.218 757/1

0.024 759/1

0.040 759/3

0.294 760/1

0.264

0.025 757/2

0.040 759/2

0.154 759/4

759/7

0.162 758/1

0.182 758/7

0.183

(2)

(1)

0.124

758/3

0.183

758/2

0.064

758/4

758/5

0.182

758/6

0.065

0.265

760/2

0.410

762/1

762/4

0.210

0.207

762/2

0.210

762/3

764/1

0.295

0.247

764/2

0.202

764/3

764/4

0.454

0.437

764/5

0.526

767/9

0.250

767/10

765

0.886

2.265

766/4

0.455

766/1

0.910

766/5

767/1

0.250

767/8

1.856

0.256

767/11

767/2

0.239

0.146

767/4

0.120

767/6

767/5

0.246

767/7

0.140

1.529

825

0.275

826/5

826/2

0.216

0.264

826/4

0.613

827

0.282

828/1

828/3

0.205

828/2

0.283

828/4

0.184

830

1.160

831/1

0.935

831/2

0.924 3538

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(1)

(2)

831/3

0.924

832/1

1.240

832/3

0.040

832/2

1.506

832/4

0.040

834/1

0.346

834/2

0.256

834/4

1.152

834/7

0.810

834/3

0.952

834/5

0.385

834/6

0.120

0.050

834/8

योग 40.459

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन- 8079.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आठनेर

(ग ) नगर/ग्राम- देहगुड

( घ) पटवारी हल्का नम्बर-28

(ङ) लगभग क्षेत्रफल -0.920 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

304/14

0.240

(2)

(1)

304/11 , 305

0.680

306/2, 316/1 ,

317

योग 0.920

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाकुड जलाशय निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक ) भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 8080.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आठनेर

(ग ) नगर/ग्राम- उमरी

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-29

लगभग क्षेत्रफल-0.811 हेक्टर .

(ङ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

57/1

0.317

51/4

0.072

42/6

0.105

0.101

42

42/7

0.053

42/3

0.163

योग

0.811 भाग 1 ]

3539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है- बाकुड जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित पहुंच मार्ग निर्माण हेतु कृषि भूमि का भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 8081.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आठनेर

(ग) नगर/ग्राम-कोपरा

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-28

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.102 हेक्टर .

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

157/2

0.102 योग 0.102

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाकुड जलाशय के नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का (पूरक) भू-अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन - 8082.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आठनेर

(ग) नगर/ ग्राम-लालखेड़ी

( घ ) पटवारी हल्का नम्बर-29

लगभग क्षेत्रफल-0.443 हेक्टर.

(ङ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.101

146/14

146/4

0.101

0.145

146/13

0.005

144

105

0.061

0.025

106

0.005

108

योग 0.443

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाकुड जलाशय की लालखेड़ी सहायक नहर निर्माण हेतु कृषि भूमि का ( पूरक ) भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3540

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- देवरी

(ग ) ग्राम- फुलर, प.ह.नं. 28

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नं. में से

(हे. में )

(2)

(1)

2/1

0.02

3/1

0.09

3/2

0.09

4/2

0.07

5/2

0.03

5/1

0.29

0.59

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के फुलर माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- देवरी

(ग ) ग्राम- देवरी पाठक प.ह.नं. 26 ( माईनर नं. 4 आर. देवरी पाठक).

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.94 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

में से

(हे. में)

(1)

(2)

76

0.12

0.14

75/1

75/2

0.14

0.12

74/2

74/1

0.13

0.10

73/1

0.03

73/2

0.15

73/3

72

0.03

0.33

71

0.15

70

0.08

64/1

0.09

64/2

0.24

63

0.01

59/2

59/3

0.04

0.03

59/4

0.02

57

0.25

56

0.21

55

0.06

46/2

0.19

61

31

0.01

0.05

32

33/2

0.21

34

0.01

योग .. 2.94

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. D -4798-दो -14-1-2012 .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना पर निम्नलिखित सहायक, सहायक ग्रेड एक की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैण्ड रु. 9,300-34,800+ग्रेड पे रु. 4200 ) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है , एवं उन्हें कालम नंबर ( 3 ) में दर्शित स्थान पर पदस्थ करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करते हैं तो उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा. यदि वे पदोन्नति पर दिनांक 20 सितम्बर 2012 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं :-

टिप्पणी क्र. नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

पदोन्नति पर पदस्थापना

(3)

(1)

1

(2) श्री हरिओम शिवहरे मुख्यपीठ

(4) रिक्त पद पर.

जबलपुर

मुख्यपीठ जबलपुर

रिक्त

मुख्यपीठ

जबलपुर

2 श्री पी. सी . अग्रवाल मुख्यपीठ जबलपुर

मुख्यपीठ जबलपुर

3 श्रीमती मंगला गुर्जर मुख्यपीठ जबलपुर

मुख्यपीठ

पद पर. रिक्त पद पर. रिक्त पद पर.

जबलपुर

4 श्री रामसखा तिवारी मुख्यपीठ जबलपुर

क्र. D -4800- दो- 14-1-2011.- ( 1 ) श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे, सहायक ग्रेड- एक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतनबैण्ड रु. 9,300-34800+ग्रेड पे रु. 4200 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यभार दिनांक 20 सितम्बर 2012 तक अनिवार्य रूप से ग्रहण करें .

( 2) यदि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ यह लगाया जावेगा कि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में पदोन्नति हेतु उनके नाम पर वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पद रिक्त होने पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, परन्तु अन्य स्थानों ( खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ) पर उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा.

3541 ( 3) पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में आप लिखित में यह सूचित करेंगे कि आप पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 882 -गोपनीय- 2012- चार - 12-31-72 ( भाग- चार- ए) .- डॉ. कुमारी महजबीन खान , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , विदिशा की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " भोपाल " के स्थान पर " रीवा " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 884-गोपनीय- 2012 - चार- 12-31-72( भाग- चार- ए) .- श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " मण्डलेश्वर " के स्थान पर " बड़वानी " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 886-गोपनीय- 2012 - चार - 12-31-72( भाग- चार- ए) .- श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " झाबुआ " के स्थान पर " अलीराजपुर ' परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 888-गोपनीय- 2012- चार- 12-31-72 ( भाग- चार -ए) . - श्री भारत सिंह रावत, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सरदारपुर जिला धार की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " झाबुआ " के स्थान पर " अलीराजपुर " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 890 -गोपनीय- 2012- चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) . - श्री संजय कुमार गुप्ता ( सीनियर ) , उपायुक्त, कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " ग्वालियर " के स्थान पर " भिण्ड " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 892-गोपनीय- 2012 - चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) . - श्री संतोष कुमार कोल , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 मण्डला की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " शहडोल " के स्थान पर " अनूपपुर " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

3542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र. 877- गोपनीय - 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है:-

नाम

कहां से क्रमांक

(3) (1)

(2)

1

भोपाल श्रीमती अर्चना रघुवंशी

2 श्रीमती अनु सिंह

जबलपुर 3

भोपाल श्री विधान माहेश्वरी

4

विदिशा सुश्री निधि श्रीवास्तव

5 श्री विश्व दीपक तिवारी

सीहोर 6

बुरहानपुर श्री कुसुम हर चक्रवती,

7

भोपाल श्री गिरीश कुमार शर्मा

8 श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री

जबलपुर 9

ग्वालियर सुश्री मधुलिका मुले

10

ग्वालियर कुमारी नेहा बंसल

11 श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी

बड़वानी 12 सुश्री तबस्सुम खान

छिंदवाड़ा 13

टीकमगढ़ श्री शरद कुमार लटौरिया

14

रीवा श्री प्रशांत पाण्डेय

15 श्री राममनोहर सिंह दांगी

दमोह 16 श्री पंकज शर्मा

होशंगाबाद

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

भोपाल

भोपाल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

भोपाल

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सागर

सागर

अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

मऊगंज

रीवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

बैढ़न

बैढ़न

जिला ( सिंगरौली )

चतुर्थ न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में .

भोपाल

भोपाल

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

इंदौर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

रीवा

रीवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

बड़वानी

राजपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 राजपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, राजपुर की हैसियत से.

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सीधी

चुरहट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

रीवा

सिरमौर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

दमोह

दमोह

षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में

जौरा

मुरैना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में भाग 1 ]

3543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

17 श्री मोहम्मद जफर खान

भोपाल 18

देवास श्री मंयक कुमार शुक्ला

19 श्री अरविंद श्रीवास्तव

सीहोर 20 श्री अमित निगम

शिवपुरी 21

सीधी श्री अजय सिंह

22

पन्ना श्री बृजेश सिंह

23

सतना श्री अनुराग सिंह कुशवाह

24

रीवा श्री अशोक कुमार त्रिपाठी

25

बालाघाट श्री अजय कुमार यदु

26

कटनी सुश्री स्नेहा सिंह

27

रतलाम श्री अतुल यादव

28

सिवनी श्री अभिषेक सोनी

29 श्री शिवचरण पटेल

शहडोल 30 श्री आरिफ खान

इंदौर 31 श्री राजेश नामदेव

सतना

(6)

(4)

(5)

भोपाल

भोपाल

दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में देवास

देवास

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में

आष्टा

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 आष्टा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सिहोरा

जबलपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में सीधी

सीधी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में

पन्ना

पन्ना

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सतना

सतना

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

त्योंथर

रीवा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

शहडोल

बुढार

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

कटनी

कटनी

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में उज्जैन

नागदा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सिवनी

सिवनी

द्वितीय व्यवहार न्यायााधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में .

मण्डलेश्वर

खरगोन

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

मनासा

नीमच

द्वितीय व्यवहार न्यायााधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सतना

सतना

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

खनियाधाना

32

सीहोर श्री बलवीर सिंह धाकड़

33

मुरैना श्री धीरज कुमार

34

हरदा श्री राकेश कुमार कुशवाह

शिवपुरी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

बिजावर

छतरपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

हरदा

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , हरदा केन्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

3544

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2012

(2)

(3) (1)

35 श्री गिरजेश कुमार सनोडिया नरसिंहपुर 36 श्री संजोग सिंह वाघेला

खण्डवा 37 श्री कमलेश मीणा

(6)

(4)

(5)

निवास

मण्डला

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , निवास के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

खण्डवा

खण्डवा

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

अशोकनगर

अशोकनगर

गुना 38

रायसेन श्री विपेन्द्र सिंह यादव

39 श्री रमाकांत भारके

नरसिंहपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में रायसेन

गोहरगंज

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में छिंदवाड़ा

अमरवाड़ा

40

ग्वालियर श्री रवि शंकर दोहरे

41

भोपाल श्री नवनीत सिंह यादव

42

इंदौर श्री जयप्रताप चिड़ार

43

धार श्री विजय चौहान

44 श्रीमती ज्योत्सना आर्य

शाजापुर 45

ग्वालियर श्री रवि कुमार बौरासी

46

इंदौर सुश्री सपना कौशल

47 श्री प्रकाश कुमार उइके

नरसिंहपुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर

भितरवार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

भोपाल

भोपाल

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सिरोंज

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

धार

धार

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

सांवेर

इंदौर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में मण्डलेश्वर

कसरावद

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

महू

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में

भैंसदेही

बैतूल

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भैंसदेही के न्यायालय , के अतिरिक्त न्यायाधीश , की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-09-21.38.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-09-21.38.Ordinary.