Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 28 September 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
39
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-09-28.39.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012- आश्विन 6 , शक 1934

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. ई - 5-845- आयएएस लीव- 5- एक. श्री के. सी. जैन , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 22 दिसम्बर 2012 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाश काल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्र. ई- 5-739- आयएएस लीव-5- एक. श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 द्वारा दिनांक 21 से 25 अगस्त 2012 तक, पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें, दिनांक 21 से 22 अगस्त 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

3545

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .

3546

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्र. एफ 1-5-1992- सात-9 ( नजूल ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 33 सन् 1976 ) की धारा -2 के खण्ड ( डी ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची से कालम ( 3 ) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि सीमा ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम , 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अधिकारी का नाम नगर बस्ती समूह अनु.क्र. (1)

(2)

(3) 1

इन्दौर श्री आलोक कुमार सिंह , अपर कलेक्टर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्र. एफ- 74-4-99- बीस-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल , प्रबन्ध मण्डल की नियमावली 3 ( ए ) में दिये गये प्रावधानों के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-74-4- 99- बीस-- 2 , दिनांक 17 जुलाई 2009 को निरस्त करते हुए केम्ब्रिज स्कूल , भोपाल के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करता है:-

1. सदस्य

3ए 1. श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल, महामंत्री भाजपा, निवासी 2/13, सौरभ कालोनी, चांदबड़, भोपाल , म. प्र.

2. श्री महेश मकवाना, पार्षद, नगर निगम भोपाल , निवासी रेजीमेन्ट रोड, शाहजहानाबाद, भोपाल, म. प्र.

3. श्री नंदकिशोर राठौर, भाजपा कार्यालय प्रभारी , भोपाल, 87 पटेल नगर, भारत टाकिज के पास, भोपाल, म. प्र.

4. श्री गोपाल तिवारी , भाजपा मण्डल , अध्यक्ष , बस स्टेण्ड भोपाल , राजदेव कालोनी , बैरसिया रोड, भोपाल, म. प्र.

2. शासकीय सदस्य

3बी 5. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय, भोपाल.

उसी 6. आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल .

3डी 7. प्राचार्य केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल , मध्यप्रदेश

3. दानदाता सदस्य

3ठ 8. श्री अनिल अजमेरा , सामाजिक कार्यकर्ता, एस -2 , रामेश्वर अपार्टमेन्ट, लालघाटी, भोपाल.

9. श्री ललित तांतेड़, सामाजिक कार्यकर्ता , आशापुरा दरबार, कोहेफिजा, भोपाल.

4. विधायकगण

3 एफ 10. श्री उमाशंकर गुप्ता, मा. मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, ई-22 , 45 बंगले , भोपाल, म. प्र.

11. श्री ब्रम्हानंद रत्नाकर, मा. विधायक, एमएलए, रेस्ट हाउस, भोपाल, मध्यप्रदेश,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा इवनाती , उपसचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012

फा. क्र . 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) -2655- 12.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित भाग 1 ]

3547

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सारणी

अधिकारिता प्राधिकृत अधिकारी का नाम

अनु. क्रमांक

मुख्यालय का स्थान

(4) (1)

(2)

(3)

ग्वालियर

" 6. श्री एन.पी.सिंह, प्रथम

राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी , गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र." .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3 के विशेष न्यायाधीश, ( विद्युत् अधिनियम ) , ग्वालियर एवं पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, ग्वालियर.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17 ( E) -8-2012 - XXI - B ( One) -2655-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Niyam, 2012 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this Department's Notififcation F. No. 17 ( E) -8-2012 - XXI - B ( One ) , dated 02nd March , 2012 , namely:-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial number 6 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No. Name of Authorised Place of Jurisdiction Officer

Headquarter

(3)

(2)

(4) (1)

" 6. Shri N. P. Singh , Gwalior Area comprising Ist Additional

of revenue

district , Gwalior , Sessions Judge ,

Shivpuri Special Judge of

Guna and Special Court No. 3

(Electricity Act) ,

Ashokngar." .

Gwalior and Presiding

Judge , Special Court

No. 2 Gwalior .

This Notification shall come into force with immediate effect .

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056-इक्कीस- ब ( एक ) -011- 2656-12.- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83/ 03/इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26 , 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

क्रमांक

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4) (1) (2)

(3)

" 26. देवास चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास

श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास. 26-ए देवास अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली .

श्री अनिल कुमार भाटिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.

27 देवास अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.

श्री आर. आर. भारतीय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.

28 देवास

श्री कौशिक चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कन्नौद . ".

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B- ( one) -3056-11-2656-12 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 -ΧΧΙ - Β ( 1 ) , Dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September 2010 , namely:-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Table , for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto , the following 3548

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

Name of the Civil District

Name of Special Court

S. No.

(1) (2)

(3)

Name of the Judge of the Special Court (4) " 26. Dewas IVth Additional Sessions Judge ,

Dewas

Shri Rajesh Kumar Gupta, IVth Additional Sessions Judge, Dewas .

26 -A . Dewas Additional Sessions Judge , Bagli. Shri Anil Kumar Bhatia , Additional Sessions Judge , Bagli.

27. Dewas Additional

Sessions Judge , Sonkatch . Shri R. R. Bhartia , Additional Sessions Judge , Sonkatch .

28. Dewas Additional Sessions Judge , Kannod.

Shri Kaushik Chouhan , Additional Sessions Judge, Kannod ." .

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056- इक्कीस- ब ( एक) -011- 2656-12.- विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83/ 03/इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 26, 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

अनु. सिविल जिले

का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

क्रमांक

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)

(3)

(1) (2)

(4) " 26. देवास चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास

सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 - ए, 27 एवं 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)

[भाग 1

(4) (1) (2)

(3)

26-ए देवास अतिरिक्त सेशन बागली का विद्युत् क्षेत्र. न्यायाधीश , बागली.

27 देवास

सोनकच्छ का विद्युत् क्षेत्र.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.

28 देवास

कन्नौद एवं खातेगांव का विद्युत् क्षेत्र. ".

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E ) 83-03-3056 - XXI - B- ( one) -011-2656- 12. In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , Dated 16th September , 2010 which was published in Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September 2010 , namely:-

AMENDMENTS

In the said notification , in the table , for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. Name of the

No. Civil District

(2)

Name of Territorial jurisdiction Special Court of Special Court (according to the electricty Area) . (4) (3)

(1)

"26. Dewas

Sessions Judge , Dewas IVth Additional All electricity Areas of Civil District Dewas ( excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 26 -A, 27 & 28) .

26- A . Dewas Additional

Electricity Area of Bagli .

Sessions Judge , Bagli.

भाग 1 ]

3549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1) (2)

(4) 27. Dewas

Electricity Area of Sonkatch .

Additional Sessions Judge , Sonkatch .

28. Dewas Additional Sessions Judge , Kannod .

Electricity Area of Kannod & Khategaon ." .

Note:--The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial jurisdiction .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2012

फा. क्र. 1 अ- 3-03- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012 , 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है: -

संशोधन

आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012 एवं 14 अगस्त 2012 में श्री योगेश दांडे , विधि अधिकारी , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर के नाम के सम्मुख अंकित " शासकीय अधिवक्ता " के स्थान पर " उप शासकीय अधिवक्ता " पढ़ा जावें.

आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012, 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारी , श्री प्रवीण निवासकर के नाम के सम्मुख अंकित "शासकीय अधिवक्ता " के स्थान पर " उप शासकीय अधिवक्ता" पढ़ा जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012 क्र. एफ- 1-2-12- रा.स. यू.ए. 1-1518 .- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , अधिनियम , 2009 ( क्र. 4 सन् 2009 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं राम नरेश यादव , कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर एतद्वारा डॉ. अनिल कुमार सिंह, उप महानिदेशक ( प्रा.सं.प्रा. ) , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि अनुसंधान भवन- II पूसा, नई दिल्ली- 110012 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत निर्मित परिनियम के अनुसार शासित होंगी .

राम नरेश यादव , कुलाधिपति.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. 7281-2193 -अका- विपप्र- 2012- संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5357-2193 - अका- विपप्र-2012 , दिनांक 6 जुलाई 2012 को जारी की गई थी , में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. कंचन लाल निरापुरे, कराधान सहायक अंकित है के स्थान पर अब कु. कंचन लता निरापुरे कराधान सहायक पढ़ा जाए.

क्र. 7285-2192-अका-विपप्र- 2012-संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया सम्पन्न हुआ था, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये रहता है की अधिसूचना क्रमांक 5104-2192- अका-विपप्र -2012, दिनांक 26 जून 2012 को जारी की गई थी, में 3550

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

नाम अधिकारी

संशोधन क्रमांक

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1 कु. कंचन लाल निरापुरे कु. कंचन लता निरापुरे कराधान सहायक.

कराधान सहायक.

उच्चस्तर ग्वालियर संभाग

2 श्री विजय महाजन

कराधान सहायक.

श्री विजय श्रीवास्तव कराधान सहायक.

क्र. 7287-2200-अका- विपप्र- 2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 4876-2200- अका-विपप्र-2012 , दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी, में शहडोल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री ओ. पी. गोस्वामी, सहायक वन संरक्षक, अंकित है के स्थान पर श्री ओ. जी. गोस्वामी, सहायक , वन संरक्षक, पढ़ा जाए.

क्र. 7289-2186-अका-विपप्र- 2012-संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- वन विधि (बिना पुस्तकों के ) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5533- 2186- अका- विपप्र -2012 , दिनांक 10 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री एस. के. मिश्रा, वनक्षेत्रपाल , अंकित है के स्थान पर श्री एस. पी . मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, पढ़ा जाए.

क्र. 7291- अका-विपप्र-2012-संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा भाग-2 ( पुस्तकें सहित ) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4429-2012 , दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनु. (1)

(2)

पदस्थापना (3)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

पशु चिकित्सा शल्यज्ञ 1 डॉ. संतोष कुमार डहेरिया

2 डॉ. सविता पाण्डेय

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. वैशाली घोरमाडे

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

ग्वालियर संभाग

4 कु. पायल जैन

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ क्र. 7293 - अका-विपप्र- 2012-संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4440-2012, दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदस्थापना परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

1

पशु चिकित्सा शल्यज्ञ डॉ. संतोष कुमार डहेरिया

निम्नस्तर ग्वालियर संभाग

1 कु. पायल जैन

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

निम्नस्तर जबलपुर संभाग

2 डॉ. सविता पाण्डेय

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. वैशाली घोरमाडे

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ क्र. 7295-2199- अका-विपप्र- 2012- संशोधन. इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई 2012 एवं अधिसूचना दिनांक 2 जून 2012 को जारी की गई थी , के प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया - द्वितीय में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

(3) (2)

अनु. (1)

उच्चस्तर रीवा संभाग

1 श्री श्रंगार श्रीवास्तव

डिप्टी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर

2 श्री शैलेन्द्र सिंह

क्र. 7297-7076 -अका-विपप्र- 2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा माह जुलाई, 2011 की विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा संचालित की गई थी, की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-89-2011- दोए-3 , दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया - द्वितीय में श्री दीपक कुमार वैध, डिप्टी कलेक्टर, जिला हरदा को उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

क्र. 7299-2128 -अका- विपप्र-2012-संशोधन. इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक19 जून 2012 एवं अधिसूचना 3551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

भाग 1 ]

क्रमांक 4655-2200-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 11 जून 2012 को जारी की गई थी , में आंशिक संशोधन करते हुए, भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षा सुश्री तृप्ति श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, जिला राजगढ़ प्रश्न पत्र लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय में, गृह विभाग के नियमानुसार उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम ) , बैतूल , जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश )

बैतूल , दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्र. 1242-48-2012 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, बैतूल , जिला बैतूल, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूं : - जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला बैतूल ( म. प्र. ) धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

1 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल जिला बैतूल ( म. प्र. ) . अध्यक्ष धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -

1 श्री बरातीलाल कोरे, मु. पो. पाटाखेड़ा, चिचोली, जिला बैतूल. सदस्य 2 श्री महेन्द्र सिंह चौहान, मु. कुण्डबकाजन सदस्य पो. आदर्श दनोरा , भैसदेही .

3 श्री प्रशांत मांडवीकर, गणेश वार्ड सिविल लाईन बैतूल, जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -

1 श्रीमती हेमलता कुंभारे पार्षद मोती वार्ड सदस्य कोठी बाजार, बैतूल

2 श्रीमती विमला बाई परते , पार्षद, अर्जुन वार्ड सदस्य खंजनपुर, बैतूल.

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -

1 पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल सदस्य

सदस्य 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बैतूल.

3 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग , सदस्य जिला बैतूल.

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

1 प्रबंधक, अग्रणी सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैतूल. सदस्य 1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग बैतूल धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैतूल ( म. प्र. ) . अध्यक्ष धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

1 श्रीमती ममता बाई भट्ट, दुर्गा वार्ड , बैतूल सदस्य 2 श्री बाबूलाल जौन्जारे, मु. पो. बांसपानी , सदस्य तह. जिला बैतूल .

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

1 श्री पूरन साहू, मु. शंकर नगर, बैतूलगंज बैतूल. सदस्य 2 श्रीमती ममता यादव, पार्षद, सदर बैतूल सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -

सदस्य 1 तहसीलदार , बैतूल

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य चिचोली.

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , सदस्य बैतूल.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

1 प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सदस्य बैतूल.

2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग , शाहपुर धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,

शाहपुरा ( म. प्र. ) .

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

1 सज्जन सिंह उइक, ( विधायक ) वि. स. क्षेत्र सदस्य घोड़ाडोंगरी , बैतूल.

2 श्री दीपक उइके , ( अध्यक्ष ज. पं. ) , मु. पो . सदस्य घोड़ाडोंगरी , जिला बैतूल.

3 श्री मनोहर चौरे, मु. पो. शाहपुर , जिला बैतूल . सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार---

सदस्य 1 श्री संतलाल हनोते, मु. पो. देशावाडी शाहपुर जिला बैतूल .

2 श्री सतीष मिश्रा, मु. पहावाड़ी, तह. शाहपुर, सदस्य जिला बैतूल.

3552

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

1 तहसीलदार , शाहपुर जिला बैतूल सदस्य 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य शाहपुर, जिला बैतूल.

3 थाना प्रभारी , शाहपुर, जिला बैतूल सदस्य 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य घोड़ाडोंगरी.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

1 शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सदस्य शाहपुर, जिला बैतूल.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार -

1 परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास , शाहपुर, जिला बैतूल. सदस्य 3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, मुलताई धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार.-

अध्यक्ष 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई ( म. प्र. ) ..

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार.-

1 श्री बाबूराव पाटिल, मु. पो. बिरूल बाजार, सदस्य तह. मुलताई , जिला बैतूल.

2 श्रीमती लक्ष्मी बाई माहोरे , गांधी वार्ड , सदस्य तह . मुलताई, जिला बैतूल.

3 श्री श्रवण हेमराज नागले , मु. ताप्ती वार्ड , तह. मुलताई , जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार.-

1 श्री बलराम सिंग वर्मा, ( अधिवक्ता) सदस्य मु. पो. मोरखा, तह. मुलताई, जिला बैतूल.

सदस्य 2 श्रीमती संगीता पिपरदे, जनपद अध्यक्ष मुलताई , जिला बैतूल .

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

सदस्य 1 तहसीलदार, मुलताई , जिला बैतूल

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य मुलताई.

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य आमला.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार -

1 शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सदस्य तह. मुलताई, जिला बैतूल.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-

1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,, ज. पं. प्रभात पट्टन, जिला बैतूल. सदस्य

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

[भाग 1 4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग , भैंसदेही धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -

अध्यक्ष भैंसदेही ( म. प्र. ) . 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

सदस्य 1 श्री सुनिल भलावी , जनपद अध्यक्ष, भैंसदेही, जिला बैतूल.

2 श्रीमती फूलवती बाई , मु. पो. रतनपुर, सदस्य वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.

सदस्य 3 श्री कुन्दन राठौर, मु. पो. चुनालोमा, वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

सदस्य 1 श्री विजय शुक्ला, मु. पो . रतनपुर, वि. ख. भीमपुर, जिला बैतूल.

2 श्री ब्रहमदेव कुबडे , वार्ड क्र. 9 , भैंसदेही, जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

सदस्य 1 तहसीलदार, भैसदेही, जिला बैतूल

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य भैंसदेही, जिला बैतूल.

3 परियोजना प्रशासक, आई. टी. डी. पी. , भैंसदेही, जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

सदस्य 1 शाखा प्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा भैसदेही , जिला बैतूल.

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-

सदस्य 1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, आठनेर, जिला बैतूल.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर .

कार्यालय , कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

पत्र क्र. 894-पांच-2-2012.- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 के नियम 204 के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम, जबलपुर के सीमा क्षेत्र में स्थित पं. द्वारका प्रसाद मिश्र बस स्टेण्ड ( तीन पत्ती चौक के निकट ) से बस स्टेण्ड संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध किया जाता है तथा निम्नानुसार दो स्थानों को बस स्टेण्ड के संचालन हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है : -

1. दमोह नाका चौक के निकट स्थित पं. ओंकार प्रसाद तिवारी बस स्टेण्ड ( ख . नं. 33 रकबा 2.146 हे . ) 2. मेडिकल कालेज तिराहे के निकट स्थित नगर निगम स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 310 का भाग 14,040 वर्गफीट.

दीपक खाण्डेकर, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी , जबलपुर.

भाग 1 ]

3553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र.- क- 6952 - भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र.-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये उजनेठी - पाटन मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

पटवारी हल्का नंबर

(1)

(3)

(2)

(हे. में. ) (4) सागर

डिलौना 43

0.67 शाहगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम डिलौना की भूमि का भू-अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/सं . ) संभाग , सागर ( म. प्र. )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का पूरक नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 9164- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) हंडिया

7.349 हरदा

जोगाखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

3554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्र. 9166 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

(3)

हंडिया कालीसराय

क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.416 हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9168 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

(3)

क्षेत्रफल (हे. में) (4) हंडिया

12.685 हरदा

भैसवाड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9170 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2) (3)

क्षेत्रफल (हे. में) (4) हरदा

हंडिया सिरालिया

11.658

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

भाग 1 ]

3555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्र. 9172 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) हरदा

(3) महेन्द्रगांव

(4) 4.669 (2) हंडिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा

(6) इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. दस- भू-अर्जन- फा 561-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12-5266. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 1.503

(3) धमनीकला

(1) शहडोल

(2) सोहागपुर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र.

(6) धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीकला की निजी भूमि का अर्जन .

2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .

क्र. दस - भू- अर्जन- फा 562-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12-5267.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 3556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(1)

(4)

1.472

धमनीखुर्द

शहडोल सोहागपुर

( 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र.

धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीखुर्द की निजी भूमि का अर्जन.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर , जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन- फा 563- प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12-5268.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(4)

3.453

(3) कदौहा

शहडोल सोहागपुर

( 2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र.

धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम कदौहा की निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 6795 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3557 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

चांद

छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .

सांख हलालखुर्द मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

साजपानी ब. नं. 272, प. ह. नं. 39, रा. नि. मं. चांद

रकबा 0.260 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रुप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6796- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

चांद

छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .

टॉप बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

पिपरियाखाती ब. नं. 167, प. ह. नं . 40, रा. नि. मं. चांद

रकबा 0.543 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

3558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6797 - भू-अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(6)

(4)

(2) (3)

(5)

(1)

चांद

छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .

टॉप- बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

टॉप, ब. नं. 111 , प. ह. नं. 40, रा. नि. मं. चांद.

रकबा 0.413 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6798 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

भाग 1 ]

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )

(6) (1)

(3)

(5)

(4)

(2) चांद

छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .

टॉप- बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

बांसखेड़ा, ब. नं. 205, प. ह. नं. 42/90, रा. नि. मं. चांद.

रकबा 0.745 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2012

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 1529-12 - पत्र क्र. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )

(5)

(1) सतना

(2) मैहर

(4) 0.335

(3) नरवार कला

(6) नरवार तालाब योजना हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मैहर, जिला सतना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3560

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 2794 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) सीधी

(3) सांडा

(4) 4.45

(2) चुरहट

(6) दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत् (शिवराजपुर)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2796 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) सीधी

(4) 7.37

(6) दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत् (2) चुरहट

(3) दुअरा

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2815- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी भाग 1 ]

3561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(4) 1.900

(3) दुलहरा पवाई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. - 3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(

क्र. 2817 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4) रीवा सिरमौर

3.000

(3) राजगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. - 3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2819- भू- अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 3562

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं .

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3) सगौना

(1) रीवा सिरमौर

(4) 3.000

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत सगौना सब माइनर नं. - 2 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2831 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) (1) रीवा सिरमौर

0.340

(3) पटेहरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2833 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधितों व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन भाग 1 ]

3563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर

0.720

बरहा 345

अनुसूची

( 2 ) के अन्तर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2835- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1) रीवा

3.120 सिरमौर बरहा 344

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2837 - भू- अर्जन- 2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1) रीवा

(2) सिरमौर

3.200

(3) बगढ़ा 338

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3564

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 1562- भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 36-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एत‌द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) वरला

3.672 बड़वानी

खुटवाड़ी

योग .. 3.672

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला- बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उप संभाग -सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1561 - भू-अर्जन- 2012 - प्र. क्र. 37-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:- द्वारा दी गई शक्तियों का

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) वरला केरमला

2.019 बड़वानी

योग .. 2.019

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला - बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी , एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन , उप संभाग सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र. 1599 - भू-अर्जन- 2012- प्र. क्र. 40-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है भाग 1 ]

3565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) वरला

0.703 बड़वानी

बलवाड़ी

योग .. 0.703

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला- बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1598 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 41-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) वरला

वरला

1.125 बड़वानी

योग 1.125

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला- बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी , एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उप संभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2012

प्र. क्र.- 04- अ-82- भू- अर्जन- जबलपुर- सात 1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः 3566

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) 0.06 जबलपुर जबलपुर भेड़ाघाट प.ह.नं. 24, न.ब. 355 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) रोड़ का निर्माण हेतु.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् भेड़ाघाट, जबलपुर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 1 -अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में ) (2)

(1)

(3)

खण्डवा

गंभीर उबारी

(4) निजी भूमि 20.37 हरसूद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 , में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 2- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]

3567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में ) (1)

(3)

खण्डवा

(2) हरसूद सोमगांव खुर्द

(4) निजी भूमि 24.49

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 , में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन- 118-(अ-82 ) 2011-12-455.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर प्रस्तावित रकबा तहसील/ तालुक

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

(हे. में)

(4)

(1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

निजी भूमि- 301

0.136

(3) किकरिया, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं.

300/1

0.048

300/2

0.040

समनापुर.

299

0.092

272/2

0.020

272/1

0.020

270/1

0.016

270/2

0.016

269

0.132

192

0.112

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,

रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु.

डिण्डौरी.

3568

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(5)

(6) (2) (3)

(4)

189

0.176

147

0.008

149/1

0.022

149/2

0.022

150

0.128

151/1

0.060

151/2

0.068

152

0.016

153/1

0.046

153/2

0.046

153/3

0.046

142

0.112

143/1

0.040

0.040

143/2

योग . 1.462

शासकीय भूमि

0.144

271, 268,

1.606

महायोग

(2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 119-( अ-82 ) 2011-12-455.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(6)

(4)

(2)

(3)

(5)

डिण्डौरी डिण्डौरी

निजी भूमि-

रनगांव

302

0.044

रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु.

289

0.016

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी

0.025

287/1

प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर

287/2

0.025

0.025

287/3

0.025

287/4

0.025

287/5 3569 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(6) (3)

(4)

(5)

(1)

(2)

287/6

0.025

287/7

0.025

282

0.030

284

0.128

0.060

285

250/1

0.108

250/2

0.108

0.048

249

248/1

0.005

248/2

0.005

248/3

0.005

0.128

238

237

0.068

0.034

233/1

233/2

0.034

233/3

0.034

233/4

0.034

227/1

0.005

227/2

0.005

226

0.028

225

0.108

224

0.020

223

0.048

218

0.100

215/1

0.034

215/2

0.034

214

0.024

213

0.064

182

0.052

181

0.024

179/1

0.068

179/2

0.068

योग .. 1.746

शासकीय भूमि

0.042

180, 219

1.788

महायोग .

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3570

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. 1528 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु नम्बर प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) नरवर

(3) दावरअली

(1) शिवपुरी

(4) 49 0.15 50 0.22 51 0.03 54 0.20 योग .. 0.60

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी.

(6) सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट ( लालपुर पिक- अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. 2905 - भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा

(2) सेमरिया

(3) कपसा

(4) 0.281

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

भाग 1 ]

क्र. 2907 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4)

2.177 रीवा

(3) रहट

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2911 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

रीवा सिरमोर

नदना

(4) 1.551

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नेवूहा वितरक नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3572

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 8- अ- 82-2010-11 क्र. 309- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि /परिसम्पत्ती की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि /परिसम्पत्ती की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- बड़ौद

(ग) ग्राम- मदकोटा ( नलिया खेड़ा)

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - डूब में आ रहे 27 कच्चे पक्के मकान.

सर्वे नम्बर

(1)

अर्जनीय रकबा/ परिसम्पत्ती (2)

0.35 हैक्टे. में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 110 ग्राम आबादी

ग्राम आबादी की परिसम्पत्ति 27 कच्चे/ पक्के मकान 27 नं.

नोट.-( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि/ परिसम्पत्ति की आवश्यकता है. कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली ग्राम आबादी ( मकान ) अधिग्रहण बाबत्.

(2) भूमि/ आबादी के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , आगर- बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 6793 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम आंबाझिरी , प. ह. नं. -02 , ब. नं. -01 ,

रा. नि. मंडल- उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-09.816 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1/3

0.130

4/2

0.934

1/4

0.386

4/5

0.190

0.454

18/3

1/5

0.400

4/6

0.400

1/6

0.290

0.091

4/3

18/1

0.165

1/7

0.555

1/8

0.010

1/9

0.006

0.091

4/8

0.267

18/6

0.162

2/1 भाग 1 ]

3573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2)

(1)

2/2

0.162

2/3

1.028

2/4

0.685

2/5

1.044

2/6

0.243

4/1

1.044

0.100

4/4

4/7

0.200

18/4

0.474

6/1

0.020

6/5

0.185

6/6

0.100

योग .. 09.816

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6794- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम आंबाझिरी ,

प. ह. नं. - 02, ब. नं. - 01 , रा. नि. मंडल - उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-09.034 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

9/4

0.015

9/5

0.304

10/1

0.006

1.500

23/1

10/2

0.080

23/2

2.682

11

0.050

0.040

12

0.024

24/1

13/1

0.015

0.015

13/2

0.006

13/3

17

0.020

18/2

1.550

18/5

0.502

21

2.225

योग .. 09.034

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3574

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र . 246 - भू- अर्जन- 2012- प्र . क्र. 11- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- बड़वाह

ग्राम- ससल्या खुर्द

(ग)

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 60.809 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

7/3

0.130

10/2

0.070

17

0.920

0.085

18

19

0.165

21

0.971

4.617

22

24

0.506

25/1

0.344

25/2

1.518

25/3

0.392

25/4

0.486

27

3.658

28/1

0.291

28/2

0.392

28/3

0.243

0.154

28/4

29

2.023

30/1

0.583

30/2

0.591

30/3

0.583

31/1

0.526

(2)

(1)

31/2

0.526

32/1

0.672

0.809

32/2

32/3

0.809

32/4

0.672

33/1

2.297

2.305

33/2

34

0.350

35

0.090

39/2

0.820

40/1

0.190

40/2

0.809

40/3

40/4

1.178

40/5

40/6

0.963

40/7

40/8

0.405

40/9

0.202

41

0.709

44

45

0.607

46

0.518

1.349

47/1

0.405

47/2

1.350

47/3

48

1.493

49/1

1.874

0.829

49/2

1.639

50/1

50/2

0.595

0.075

50/3

0.010

66/4

0.215

66/5

0.630

73

0.060

0.435

75/1

1.417

75/2

1.692

75/3

75/4

1.693

75/5

0.809

75/6

1.618

75/8

0.809

0.223

76/1 भाग 1 ]

3575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

76/2

1.043

76/3

1.271

77

0.999

79

1.092

81/5

0.770

81/6

0.060

81/7

0.080

81/8

0.290

0.610

82/1

82/2

0.550

82/3

0.205

87

0.060

90/1

0.380

योग .. 60.809

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के रिजरवायर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 245- भू-अ.- 2012- प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील-बड़वाह

(ग) ग्राम- ससल्या बुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-66.907 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(1)

(हे. में) (2)

2

0.461

3

1.943

(2)

(1)

4/1

1.886

4.071

4/2

2.978

4/3

4/4

0.081

5/1

0.922

1.032

5/2

5/3

0.089

5/4

0.200

6/1

1.076

6/2

1.263

1.267

6/3

7

0.809

8

1.377

9

1.942

11

0.097

12

1.109

13/1

0.227

13/2

5.702

13/3

0.453

13/4

0.373

13/5

0.429

13/6

0.429

13/7

0.639

0.886

14/1

14/2/1

0.669

0.809

14/2/2

14/3

1.910

0.425

14/4

14/5

0.809

14/6

0.203

14/7

0.202

14/8

0.089

15/1

1.521

15/2

1.522

0.668

16/1

0.567

16/2

16/3

0.567

16/4

0.946

16/5

0.364

16/6

0.344

0.344

16/7

17

0.137

19

0.243

20

3.432 3576

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2)

(1)

21

2.234

22

2.804

23/1

0.539

23/2

0.270

26

0.934

27/1

0.947

27/2

0.526

28/1

0.850

28/2

0.769

29/1

0.939

29/2

0.939

30

0.243

31

1.769

33

0.761

0.024

48

49

0.024

50

0.024

66/3

0.050

66/4

0.250

0.570

67

1.455

68/1

0.225

68/2

0.075

69

0.030

70

0.460

71

0.572

72/1

0.650

72/2

0.217

72/3

0.245

योग .. 66.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के रिजरवायर एवं मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में , अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 243- भू-अ.- 2012-प्र. क्र. 18-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अंतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

ग्राम-गढी

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

1

0.154

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 241 - भू-अर्जन 2012 प्र. क्र. 19-अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-महेश्वर

ग्राम- समसपुरा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-8.235 हेक्टर .

(घ)

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

1/2

0.310 भाग 1 ]

3577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2)

(1)

2

0.480

0.790

4/1/2

0.280

6/1

0.470

6/2

0.580

6/3

0.550

1.240

55/2

56/2

57/1

0.475

58/1

55/11

56/1

0.380

57/5

58/2

0.200

60/1

0.800

60/2

1.030

61

0.140

62/2

0.510

8.235

कुल रकबा .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 239 - भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र. 20- अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम- मोहना

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 26.972 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.075

40/1

40/2

0.060

41/1

0.440

43/1/1

43/1/2/1

0.690

43/2/2/1

43/1/2/2

0.900

43/2/2/2

0.121

44

51

0.010

53

0.230

0.280

54

55/1

56/1

0.279

57

0.150

58

0.700

0.830

64/1

64/2

0.500

64/3

0.050

194/1

0.050

198/1

199/1

200/2

0.588

216/2

0.430

218

0.420

220

0.020

221

0.140

222

0.220

223

0.200

224

0.100

225/2

0.010

0.010

226

271

0.600

272/2

0.025

273

0.430

0.010

274

0.070

334/2

335/1

0.160

0.230

335/2

335/3

0.200

0.030

338/1

0.426

338/2/1

0.260

338/2/2 3578

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

338/3

0.160

342/1/2

0.708

342/1/3

0.260

355/1

0.380

355/2

0.550

356/1/2

0.650

356/2

2.400

356/3

0.340

376/2

0.620

377

0.194

358/1

0.090

358/2

0.165

358/3/1

0.230

0.230

358/3/2

358/4

0.050

358/5

0.020

378/476/1

0.526

378/476/3

0.324

378/476/4

0.264

0.283

378/476/5

378/476/6

0.350

378/476/7

0.113

0.020

378/476/8

0.100

378/476/9

378/477

0.081

378/478/1

0.820

0.809

378/478/2

1.214

394/1

394/5

1.050

394/11

0.417

394/9

394/10/1

394/10/2

0.417

394/10/3

0.417

394/10/5

0.120

394/10/6

0.834

442/1

0.344

442/2

0.324

442/3

0.324

442/4

0.610

0.220

442/5

कुल रकबा 26.972

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 240 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 21- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

तहसील- महेश्वर

(ख)

ग्राम- पाडल्याखुर्द

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-1.434 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

107

0.025

0.198

108

109

0.100

0.220

110/4

1.142

122

123

0.207

0.032

125

134

0.410

0.100

135

कुल रकबा 1.434

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्र. 244- भू-अर्जन 2012 प्र . क्र. 22- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

तहसील- महेश्वर

(ख)

ग्राम-हीरापुर

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-5.215 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

100/2

0.620

102/2

0.860

103/2

0.060

102/3

103/3

104

0.410

108/1

0.650

108/3

0.030

132/2/1

0.430

132/2/2

0.450

135/1

0.445

135/2

135/3

0.525

135/4

0.400

135/5

136

0.020

137

0.020

138/1

0.135

146

0.160

कुल रकबा 5.215

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 238 - भू-अर्जन 2012 प्र. क्र. 23- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

तहसील- महेश्वर

(ख)

ग्राम- आशापुर

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-24.196 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.065

59/4

0.344

59/5

0.205

59/6

60/2

0.540

61/1

61/2

0.315

61/3/3

0.035

0.097

61/3/4

0.093

61/3/5

0.089

61/3/6

0.045

61/3/7

61/4/1

0.140

0.170

61/4/2

61/5

0.145

62/2

0.160

61/6

62/3

61/7/7

0.025

0.032

61/7/8

0.032

61/7/9

61/7/10

0.024

63/4

64/4

0.190

65/4 3580

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2) 75/1

0.140 75/2

0.085

0.065 75/3

75/4

0.140 75/5

0.050 75/6

0.250

0.040 75/7

76/1

76/2

0.075 81

82/3

0,080 83/1

0.325 83/2

0.050 83/3

0.401 83/4

0.234

0.060 84/3

85/3

84/4

0.265 85/4

86/2

0.230 127/2

0.110 86/4

127/4

0.715 86/5

127/5

86/6

0.571 127/6

86/8

1.255 127/8

87/1/2

0.050

0.010 87/2

0.010 87/4

0.715 96/3

99/2

0.170 101

0.500 102

0.450 103

0.030 104

0.010 106

0.150 107/3/1 क

106

0.170 107/3/2क

106

0.325 107/3/3 क

(2)

(1)

106

0.260

107/3/4क

106

1.340

107/ 3ख

0.075

106

107/ 3 ग

106

0.250

107/3/ 1 ख

106

0.220

107/3/1 ग

0.235

106

107/3/2 ग

106

0.280

107/3/3

0.170

106

107/3/4

106

0.180

107/3/5

106

0.155

107/3/6

106

0.190

107/3/7

106

0.170

107/3/8

106

0.230

107/3/9

0.125

108/1

0.049

128

0.240

131/1

131/2

0.243

131/3

0.194

131/4

0.190

131/5

0.133

0.220

132/1

0.100

132/2

133/1

133/2

1.500

133/3

133/4

0.005

134/2/1

134/2/2

0.010

0.015

134/3/1

134/3/2

0.005

0.650

160/2 भाग 1 ]

3581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2)

(1)

160/3

0.345

160/4

0.180

161/1

0.275

161/2

0.410

161/3

1.530

161/4

0.275

162/1/9

0.040

162/1/14

0.480

162/1/15

0.515

162/1/16

0.040

162/2

1.675

213/1

0.410

213/2

0.110

24.196

कुल रकबा

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 242- भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र . 24- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

ग्राम- करही

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.835 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

119

0.070

(2)

(1)

0.070

120/1/1

0.040

206/4

206/5

0.170

0.705

207/1

207/2

0.320

216

0.330

0.730

214/1 14/1

215/1

217

0.385

228

0.065

0.010

229

0.015

230

231

0.040

232

233

0.800

234

235

1.015

236/2

0.020

236/3

0.050

237

कुल रकबा 4.835

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 17 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 09 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 3582

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-गुर्री

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में. )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित

रकबा (हे. में. ) (1)

(2)

(3) 474

0.05

0.02 475

0.53

0.15 388

0.65

0.14 389

0.57

0.11 390

0.28

0.04 391

0.12

0.64

452

0.15

0.04 453

0.04

0.21

454

0.35

0.09 548

0.28

0.09 551

0.54

0.12 552

0.50

0.07 444

0.55

0.02 443

0.53

0.09 458

0.09

0.01 556

0.52

0.09 558

0.39

0.01 1126

0.22

0.07 1125

0.13

0.04 1132

0.48

0.16 1121

0.13

0.02 1120

0.55

0.01 561

0.57

0.10 970

0.15

0.05 971

0.35

0.06

(2)

(3) (1)

0.02 972

0.02

958

0.98

0.24 951

0.93

0.16

0.02 952

0.30

0.16 927

0.47

0.13 932

1.40

0.01 933

0.45

0.12

0.81

935

1124

0.02

0.15

0.11

0.01 549

0.01 527

0.24

0.33

0.01 457

योग .. 2.67 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की गुर्री मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 62- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-गोबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टर .

अर्जित किये जाने सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में. ) वाला अनुमानित रकबा (हे. में. )

(3) (1)

(2)

400

0.61

0.030

0.090 391

0.78

0.070 387

0.29

0.11

0.050 390

0.080 392

0.53 भाग 1 ]

3583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

(3) 393

0.010

0.010 386

0.25

0.060 394

0.56

0.020 385

0.39

0.100 383

0.31

0.090 384

0.16

0.040 382

0.84

0.130

0.770

कुल रकबा .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/ रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 64- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- ईकहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.695 हेक्टर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में. )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित

रकबा (हे. में. ) (1)

(2)

(3) 304

0.200

0.010 253

0.740

0.090 311

1.000

0.060 310

1.360

0.010 305

0.100

0.100

0.840

252

0.110 254

1.200

0.270 255

2.610

0.070 12/1

0.840

0.020

(3)

(2)

(1)

307

0.420

0.010

0.380

308

0.130

0.240 309

0.860

15

1.460

0.260 251

1.080

0.250

0.180 246

0.650

0.780

248

0.170 150

1.010

0.030 148

0.180

0.500

145

0.500

2.930

0.380

0.30 143

0.010 107

0.640

104

0.310

0.130

2.420

0.420 13

1.980

14

0.010 114

0.140

0.280

0,050 115

0.410

106/मि-2

0.390

0.380

1.050

106/मि-1

105

0.170

0.920

0.300 103

0.360

0.030 102

1.750

0.020 94

1.060

0.045

1.120

92

0.270 306

1.000

कुल . 4.695 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/ रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र. 5056 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 3584

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील-मझौली

(ग) ग्राम-कोटरो

(घ) क्षेत्रफल-39.65 हेक्टर

अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

खसरा क्रमांक (1)

426

0.84

427

1.65

552

1.21

556

0.22

2.63

561

568

1.64

569

2.47

1.21

693

42

2.02

591

0.03

601

1.24

0.40

602

640

0.38

656

2.39

655

0.04

673

1.79

680

0.04

555

0.13

558

2.16

566

1.11

567

2.60

592

1.88

605

0.55

557

0.99

484

2.64

507

0.04

508

0.08

562

3.91

[भाग 1

(2)

(1)

553

0.03

554

3.33

39.65

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 5058 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम-चुनगुना

( घ ) क्षेत्रफल-12.64 हेक्टर

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

53

0.94

1.30

55

665

1.62

0.82

750

757

1.18

758

0.36

130

0.30

1.00

733

114

1.29

139

0.81

0.48

238

0.46

178

0.07

714

740

1.47

0.08

247

715

0.46

12.64

कुल योग भाग 1 ]

3585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र.- भू- अर्जन- 107-अ- 82-2011-12-453- ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-बिलगांव प. ह.नं. 19

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.440 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

नहर कार्य निजी भूमि

157

1.100

154

0.480

153

0.120

158

0.300

92

0.220

91/1

0.340

91/2

0.060

90

0.210

(2)

(1)

0.220

89

0.100

93/3

97/3

0.110

1.100

88

0.040

98

0.200

100

1.000

101

106

0.020

110

0.030

0.020

113

114

0.300

0.500

115

0.800

116

117

0.300

0.300

128/1

128/2

0.080

128/3

0.330

0.330

129

0.140

130

0.100

467/1

0.130

468

0.120

469

470

0.400

471

0.330

0.400

473/1

0.060

474/1

476

0.120

542

0.330

541

0.220

0.060

543

544

0.020

545

0.130

0.160

540

0.210

537

536

0.040

0.850

546

0.100

550

0.160

551 3586

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

557/1

1.800

566/2

0.100

0.740

556/1

567

0.400

568

0.120

569

0.400

0.040

571

614

0.020

617/1

0.370

617/2

0.300

618

0.600

621/1

0.300

613

0.120

0.040

698/1

699

0.460

कुल योग निजी भूमिः 18.50

शासकीय भूमि-

156 , 108 , 515 , 466, 472 ,

3.940

475, 477 , 478 , 622 ,

539 , 537 , 570 , 571 ,

571 , 610 , 700

22.44

कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन- 108-अ-82-2011-12-453.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- सूरजपुरा प.ह.नं. 18

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-15.190 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

नहर कार्य निजी भूमि

0.220

3

7

0.050

8

0.090

0.450

9

10

0.100

29

0.120

0.180

30

0.160

31

32

0,400

34

0.100

40

0.500

73

0,100

107

1.030

70

0.300

0.200

71

69

0.430

66

0.950

0.060

60

0.900

61

62

0.270

55

0.240

56

0.650

57

0.090

0.550

58

0.420

59

224

1.100

0.200

230/2

253

0.130

0.700

254

255

0.300

256

0.680

257

0.160

258

0.060

0.470

260

261

0.150 भाग 1 ]

3587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

263

1.100

264

0.110

265

0.210

267

0.480

0.200

267

14.61

कुल योग निजी भूमिः

0.580

15.19

शासकीय भूमि- 4, 77, 74, 75, 76 , 231 कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन- 109-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- सग्रामपुर मा. प.ह.नं.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.140 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

नहर कार्य निजी भूमि

102

0.050

103

0.200

106

0.020

108

0.140

133/3

0.040

90

0.100

87

0.270

135

0.040

(2)

(1)

0.030

84

0.020

82

0.110

80

0.250

79

78

0.230

77

0.040

74

0.080

0.200

144

146

0.110

0.130

147

0.360

66/1

150

0.160

0.360

156

153

0.270

0.080

232/1

233

0.160

236

0.250

237

0.100

143/1

0.120

0.120

143/2

योग नहर कार्य निजी भूमिः 4.040

1.100

5.140

शासकीय भूमि- 104, 105, 107, 133/1 , 89, 88, 85, 151 कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत तट नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन- 110-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी 3588

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(ग) ग्राम-बिलगांव प.ह.नं. 19

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-31.95 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हे. में )

(2) (1)

नहर कार्य निजी भूमि 701

0.340 702

0.450 703

1.050

0.870 704

706/1

0.630 604

0.400 605/1

0.090 607

1.080 609

0.080 614

0.680

0.270 568

616

0.140 617/2

0.070

0.050 618

595

0.200 581

0.850 580

0.050 550

0.100 554

0.870 578

0.300 569

0.290 571

1.750 556

0.200

0.500 699

566/2

0.160

0.440 557/1

551

0.250 552

0.090 553

0.090 555

1.750 549

0.200 548

0.110 655/1

0.290 655/2

0.110 656

0.520

(2)

(1)

0.400

654

1.200

657

1.000

650

0.480

647

0.590

652

0.160

651

1.270

653

0.460

648

0.400

631

0.080

641

0,400

642

649

1.150

0.400

639

605/2

0.050

0.800

557/2

0.730

557/3

कुल योग निजी भूमिः 24.890

शासकीय भूमि-

700, 705, 603, 606 ,

7.060

608 , 615, 597 , 583,

582 , 579 , 570 , 565

622 , 643 , 638 , 572 ,

573, 574

कुल योग : 31.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन- 112-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा भाग 1 ]

3589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(ग ) ग्राम- अमठेरा प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.770 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकब (हे. में )

(1)

(2)

नहर कार्य निजी भूमि

3

0.400

4

0.250

5

0.300

6

0.200

10

0.300

12/1

0.100

0.130

12/3

12/4

0.100

12/2

0.200

14/1

0.040

2.02

कुल योग निजी भूमिः

शासकीय भूमि-

11, 13

0.750

2.77

कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-113-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- बरगा प.ह.नं. 64

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-27.361 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

नहर कार्य निजी भूमि

0.200

418

417

1.290

0.550

416/6

416/2

0.410

415

0.300

414

0.310

0.110

413/1

413/2

0.110

413/3

0.110

412

0.580

0.110

413/4

367/2

0.261

367/1

0.261

0.070

400/1

0.070

400/2

401

1.250

0.520

402

0.260

403

405

0.260

406

1.890

1.030

395

396

1.170

404

0.310

3.000

387

0.320

424/1

0.320

424/2

0.330

424/3

424/4

0.330

0.330

424/5

425

0.900

421

0.690

0.540

429

0.180

527

533

0.540

534/1

0.256 3590

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

534/2

0.256

534/3

0.256

536

0.161

537

0.085

0.070

431/1

431/2

0.060

431/3

0.060

399

0.020

398

0.020

427

0.147

432

0.375

434

0.080

436

0.057

435

0.070

437/1

0.050

437/2

0.050

437/3

0.050

439

0.208

440

0.060

0.010

443/2

0.010

443/1

433/3

0.010

534/1

0.020

534/2

0.020

534/3

0.020

0.010

536

537

0.030

0.060

538/1

538/2

0.050

538/3

0.050

535/1

0.020

0.020

535/2

0.020

535/3

कुल योग निजी भूमिः 21.653

शासकीय भूमि-

5.708

532, 528, 443, 430 , 426, 407, 397, 388,

27.361

430, 442, 532 कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगा जलाशय ( समनापुर ) के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन- 114-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- राछो प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.18 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

नहर कार्य निजी भूमि

0.040

45

0.370

46

0.100

47

0.220

50

0.040

49/2

0.100

99/1

0.040

99/2

0.080

90/3

0.060

101

0.220

104

0.100

535

0.220

552

0.050

545

0.020

546

0.280

544

0.470

548

0.220

551

0.020

549

0.040

555

5

0.220 भाग 1 ]

3591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

4

0.330

3

0.090

2

0.180

1

0.320

100

0.010

3.84

कुल योग निजी भूमिः

शासकीय भूमि-

142, 102, 543 , 527,

0.340

4.18

49/1 , 132, 336, 542 कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन- 115-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- रनगांव प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.27 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

नहर कार्य निजी भूमि

412

0.060

424

0.020

459

0.390

496

0.120

425

0.060

457

0.380

(2)

(1)

0.280

498

0.060

455

0.120

456

452

0.020

0.020

494

493

0.530

0.120

497

500

0.030

502

0.960

503

0.010

512

0.390

514

0.260

0.020

369

346

0.040

349

0.800

233

0.120

350

0.090

0.380

232

0.040

196

0.060

170

0.030

331

0.300

195

0.030

199

0.040

188

5.78

कुल योग निजी भूमिः

शासकीय भूमि-

461, 460, 411 , 413 ,

5.490

328, 200, 189 , 203,

415, 458, 429, 451 , 449, 504, 348 , 511 , 186

11.27

कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

3592

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्र.-भू-अर्जन- 116-अ- 82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

( ग ) ग्राम- बंरगाव प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.36 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

नहर कार्य निजी भूमि

50

1.890

51

0.210

52

0.150

54

0.180

58

1.230

60

0.400

62

0.260

63

0.720

69

0.960

70

0.200

71

0.400

72

0.200

73

0.520

74

0.520

300

0.380

301

0.380

0.360

302

304

0.160

(2)

(1)

0.260

306

307

0.350

0.170

309

310

0.050

0.280

312

319

0.490

320

0.950

1.050

1551

0.210

1552

0.400

1553

0.300

1558

0.160

1559

1571

0.700

0.700

1572

0.270

1537

0.700

1538

0.300

1536

0.400

1535

0.220

1534

1533

0.900

1514

0.300

1515

0.200

0.430

1517

0.340

1593

1594

0.560

0.200

1595/1

0.100

1595/2

0.100

1595/3

0.100

1601/1

0.360

1601/2

0.150

1601/3

0.420

1605

1624

0.380

0.300

1622

1.260

1609

0.200

1608

0.960

1613 भाग 1 ]

3593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

0.080

1614

कुल योग निजी भूमिः 24.42

शासकीय भूमि-

53, 59, 61 , 68, 303 ,

309, 308 , 321 , 1554,

1560 , 1562, 1541 , 1540, 13.940

1570, 1539, 1516 , 1604,

1623 , 1496 , 1612

कुल योग : 38.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. - भू- अर्जन- 117-अ-82-2011-12-453.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- मगेंला प.ह.नं. 43

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.60 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

नहर कार्य निजी भूमि

168

0.750

169

0.040

235

0.060

234/1

0.310

232

0.400

(2)

(1)

0.100

231

0.020

230

0.560

249

229

0.450

0.150

257/1

0.150

251/2

258

0.200

0.060

262

259

0.140

256

0.130

260

0.130

261

0.280

0.200

263

266

0.550

0.080

267

0.040

285

286

1.010

283

0.820

282

0.270

280

0.180

279

0.110

0.080

340/1

344

0.450

345

0.040

0.420

346

0.420

350

351

0.030

349/1

0.180

0.300

234/2

9.11

कुल योग निजी भूमिः

शासकीय भूमि-

0.490

226, 263, 285, 349/1

9.60

कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 2780 - प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- सजहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.35 हेक्टेयर.

घुघुंटा सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

704

0.02

705

0.02

706

0.03

0.03

707/1 , 707/2

709

0.16

774

0.02

775

0.02

830

0.01

832

0.03

834

0.03

837

0.08

847

0.09

848

0.21

890

0.06

897

0.05

903

0.19

(2)

(1)

0.02

904

0.02

905

0.02

906

0.02

907

909

0.02

0.02

910

0.20

944

945

0.24

0.05

946

0.08

947

965

0.28

0.04

966

0.05

968

2.11

योग ..

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.02

717

735

0.04

736

0.04

0.10

843

845

0.02

902

0.02

योग .. 0.24

योग-(अ+ब) 35 किता रकबा 2.35

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 2.11 हे. प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.24 हे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2782 - भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित भाग 1 ]

3595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम-साडा शिवराजपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (3) (अ ) निजी भूमि का विवरण :

251

0.09

0.39

252

0.35

0.03 253

0.07

0.40

277

0.15

0.04 275

0.55

0.10

0.11 276

0.48

228

0.40

0.04 227

0.13

0.05 230

0.86

0.06 231

0.04

0.19

250

0.75

0.07 171

0.04

0.70

172

0.48

0.02 173

0.27

0.06 175

0.92

0.12 176

0.18

0.01 301

0.11

0.01 302

0.05

0.02 303

0.01

0.13

304

0.16

0.01 305

0.10

0.05 308

0.13

0.08 316

0.35

0.02 317

0.59

0.13 300

0.13

0.01

0.16

0.04 299

274

0.47

0.06 273

0.08

0.02 754

0.07

0.02 759

0.14

0.02

0.630

760

0.05 (2)

(3)

(1)

0.13

0.02

756

0.02

757

0.02

755

0.03

0.01

0.07

751

0.02

791

0.09

0.01

0.14

0.03

790

0.02

0.10

749

0.06

0.02

798

799

0.05

0.02

0.07

0.02

802

0.06

0.63

803

0.05

823

0.09.

822

0.6

0.12

0.04 0.06

820

0.04

821

0.01

0.11

0.03 885

886

0.09

0.03

0.02 898

0.09

897

0.01

0.05

0.03 899

0.08

0.13

895

0.02 0.06

0.02 927

0.09

0.02 928

957

0.12

0.03 0.08

0.03 959

0.04 989

0.18

0.16

0.02 986

0.03

0.03

988

0.290

997

0.07 996

0.16

0.04

0.03 0.07

995

1065

0.07

0.04 1066

0.06

0.03 0.08

0.04 1067

1068

0.04

0.03 1027

0.04 0.08

1047

0.11

0.04

0.07 0.22

1048

0.02 1076

0.11

1123

0.05

0.01 0.04

0.03 1124

0.03 1153

0.07

0.02

0.01

1152

0.01 1150

0.02

0.02 625

0.14

2.80 22.07

योग ..

3596

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

(3) ( ब ) म. प्र. शासन की भूमि:

229

0.07

0.02

0.17

307

0.07

0.24

0.09 योग .

(अ) निजी भूमि 76 किता 2.80 हे .

( ब ) शासकीय भूमि 2 किता 0.09 हे . योग .. 78 किता 2.89 हे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2784- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- नकवेल

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.856 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

(हेक्टर में)

(हेक्टर में )

(2)

(1)

(3) (अ) निजी भूमि का विवरण :

393

0.190

0.028 392

0.138

0.027 580

0.073

0.033 583/1

0.166

0.050 583/2

0.043

584/1

0.100

0.060 584/2

0.208

[भाग 1

(3) (1)

(2)

589/1

0.053

0.016 0.011

589/2

0.020

0.010 588/1

0.220

588/2

0.018 598/1

0.303

598/2

0.049

0.693

0.043 671/1

671/2

0.016

0.015

0.081

672

0.150

0.025 384/1

0.060

384/2

0.030 397

0.129

0.038 396

0.093

0.328

0.050 395

0.150

0.032 394

0.050

0.057

391/1

391/2

0.113

391/3

0.125

0.030 387/1

0.089

387/2

0.057

0.005 673/1

0.017

673/2

0.070

0.013

0.016

678

0.093

0.010 680

0.024 684

0.134

685

0.624

0.050 687/1

0.042

0.029

0.029

687/2

0.178

0.027 688/1

0.045

688/2

0.030 689

0.202

0.026 665

0.129

0.089

0.005 696

0.037 697

0.118

708

0.113

0.299

0.006 710

0.065

0.035

0.283

831

0.109

0.005 829

0.023 827

0.069

828

0.117

0.016

0.010 652

0.304

653

0.049

0.010

0.024 695

0.053

0.020 669/1

0.065

669/2

0.016

669/3

0.016

669/4

0.178 भाग 1 ]

3597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

(3) 944

0.057

0.023 945

0.061

0.012 940

0.040

0.020 912/1

0.020

0.092

912/2

0.012

914

0.020

0.010 670/1

0.065

0.042 670/2

0.162

670/2क

0.105

670/3

0.146

670/ 2ख

0.072

924

0.024

0.010 932

0.024

0.010 933

0.028

0.010 967

0.117

0.005 910

0.049

0.010 915

0.024

0.021 916

0.024

0.020 917

0.024

0.005 918

0.053

0.010 919

0.053

0.012 920/1

0.037

0.010 920/2

0.024

921

0.073

0.013 922/1

0.037

0.013 922/2

0.036

977/1

0.125

0.015 977/2

0.045

832

0.162

0.032 940/1955

0.020

0.020

0.016

942/1957

0.015 933/1948

0.020

0.010 927/1947

0.024

0.010 184

0.077

0.005 406/1643

0.178

0.012

0.008

407/1644

0.006 968/1967/2

0.016

843

0.040

0.010 844

0.024

0.013 845

0.0120

0.005 670/1830/ 1 क 0.129

0.020 670/1830/2क 0.020

668/1827

0.081

0.027 664/1823

0.020

0.020

(2)

(3) (1)

0.010 650/1821

0.032

650/1820

0.045

0.011 802/1892

0.024

0.023

0.020

579/1741/1

0.045

0.060

579/1741/2

0.010 580/1743

0.089

0.057

584/1747

0.016

0.022 586/1751

0.045

586/1752

0.040

0.010

0.040 386/1626

0.113

386/1627

0.073

0.013

0.056

0.030 386/1628/1

386/1628/2

0.056

707/1844

0.049

0.010

0.028

0.016 941

0.026

0.040

650/1818

1.851

10.635

कुल योग

(ब ) शासकीय भूमि

968/1967

0.05

1.856 महायोग : अ+ब= 115 किता ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि, शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2786- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील-रामपुर नैकिन 3598

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(ग) ग्राम-झाझ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1.)

(अ) निजी भूमि का विवरण

2247/1 , 2247/2

0.02

2248

0.05

2249

0.04

2255

0.08

0.19

योग ..

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण

00

योग-(अ+ब ) 4 किता .. 0.19

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.19 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2788- प्रका.- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-घुघुंटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.12 हेक्टेयर.

घुंघुटा सब माइनर ग्राम- घुघंटा

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.03

254

255

0.06

256

0.09

0.03

257

262

0.03

0.05

263

266

0.08

267

0.03

280

0.07

0.05

295

296

0.03

297

0.08

0.04

298

299

0.04

340

0.05

0.05

341

0.07

351

0.07

354

0.02

357

0.18

358

377

0.06

378

0.01

430

0.04

431

0.04

0.02

432

0.02

433

0.01

434

435

0.02

0.02

436

0.07

849

853

0.09

0.02

863

0.01

924

0.08

925

926

0.06

2.73

योग (अ) ..

(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :

0.03

248 भाग 1 ]

3599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

351

0.03

353

0.06

355

0.02

359

0.02

363

0.07

541

0.03

617

0.02

619

0.02

854

0.09

0.39

योग-( ब ) ..

3.12

योग-(अ+ब)

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 2.73 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.39 हे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2790- प्रका.- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील-रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-रामपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर.

हरिहरपुर सब माइनर ग्राम - रामपुर

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

296

0.16

1.16 1.32

338/1 , 338/2 , 338/3 योग ( अ) ..

(1)

(2)

( ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण:

336

0.02

365

0.18

366

0.06

0.26

योग-( ब) ..

1.58

योग- ( अ+ ब)

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . 1.32हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.26 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2792 - प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- भितरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.22 हेक्टेयर.

भितरी सब माइनर ग्राम-भितरी

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.16

2478

2479

0.16

2481

0.06

2482

0.23 3600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2) (1)

2483

0.13 2484

0.07 2515

0.10 2527/1/1 , 2527/1/2

2527/2 , 2527/3

0.07 2527/4 , 2527/5 ,

2527/6

0.07 2528

2529

0.02 2530/1/1 , 2530/1/2

2530/2 , 2530/3

0.01 2530/4 , 2530/5

2530/6

2531

0.13 2532

0.03 2533

0.01 2535

0,08 2536

0.01 2551/1 , 2551/2]

0.01 2551/3 , 2551/4)

2552/1 , 2552/2 ]

0.02 2552/3 , 2552/4

2553/1, 2553/2

0.14 2553/3, 2553/4

0.01 2554/1 , 2554/2

0.02 2555/1 , 2555/2

2557/1 , 2557/2

0.01 2557/3 , 2557/4

0.01 2560/1 , 2560/2

0.16 2561/1 , 2561/2

2562

0.04 2629/1/1

2629/1/2

0.08 2629/1/3

2630

0.17

0.13 2635/1, 2635/2 2635/3 , 2635/4

2636/1, 2636/2

0.10 2636/3 , 2636/4

2638/1 , 2638/2

0.04 2638/3 , 2638/4

2638/5

(2)

(1)

0.18

2997

2999

0.34

3000

0.10

3007

0.01

0.18

3008/1 , 3008/2

0.01

3009

0.05

3029

0.20

3038

0.04

3040

0.08

3042/1 , 3042/2

0.05

3043/1 , 3043/2

3047/1

0.07

3047/2

3047/3

0.31

3049/1 , 3049/2

0.03

3051

0.10

3052

3053

0.06

0.07

3055/1 , 3055/2

3060

0.02

0.01

3063/1 , 3063/2

4.19

योग (अ)

(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण:

0.01

2619

0.02

2637

0.03

योग- ( ब) ..

4.22

योग-( अ+ ब) = 51 किता ..

4.19 हे.

प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण

0.03 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा

योग : 4.22 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2798- प्रका. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि भाग 1 ]

3601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

( ग) ग्राम-झाझ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.70 हेक्टेयर.

पटेल टोला माइनर ग्राम -झाझ

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

516

0.02

517

0.14

518

0.03

519

0.04

544

0.01

548

0.03

549

0.02

550

0.03

553

0.03

554

0.02

562

0.06

564

0.07

0.06

565/1 , 565/2 , 565/3

569

0.01

570

0.05

571

0.02

572

0.01

0.04

575/1 , 575/2

576

0.05

0.02

594

0.03

600/1 , 600/2

623

0.08

637

0.04

638

0.06

(1)

(2)

639

0.01

0.02

640

647

0.15

0.04

648

650

0.04

655

0.02

0.11

664

720

0.11

721

0.09

722

0.02

0.01

527/3819ख

770/3820

0.02

1.70

योग (अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-शून्य

00

00

योग- ( ब ) ..

1.70

योग-( अ+ब)

प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण 1.70 हे .

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक

योग : 1.70 हे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2800 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन 3602

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(ग) ग्राम-डिठौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

286

0.03

237

0.07

0.08

288

314

0.08

315

0.05

316

0.05

0.05

320

340

0.04

341

0.10

342

0.05

347

0.08

348

0.05

349

0.02

357

0.03

360

0.01

361

0.10

0.08

362/1 , 362/2

363

0.08

364

0.04

1.08

योग (अ) ..

0

( ब ) शासकीय भूमि का रकबा

1.08

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2802 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- रायखोर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

100

0.02

0.02

113

0.09

126

128

0.03

129

0.01

0.03

132

133

0.03

134

0.01

136

0.03

0.02

137

0.02

138

0.05

139

140

0.03

141

0.01

0.06

152

0.05

153

0.01

160

0.02

199

200

0.02

205

0.04

206

0.01

0.03

207

208

0.02

0.03

210

0.06

212

213

0.02

0.07

214

237

0.02

263

0.05 भाग 1 ]

3603

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2) 264

0.02 265

0.02 267

0.07 269

0.03 270

0.03 271

0.02 272

0.08 273

0.10 276

0.03 277

0.05 278

0.01 279

0.02 280

0.02 309

0.02 314

0.01 315

0.08 318

0.02

0.05 1604/1 , 1604/2

1607/1

1607/2

0.04 1607/3

}

0.07 1608

1609

0.04 1612

0.04

0.05 1613

0.11 1620/1 , 1620/2

1621

0.03 1622

0.04 1623

0.03 1624

0.04

0.04 1627/1 , 1627/2

1628

0.03 1632

0.07

0.18 1633

1640

0.06 1641

0.01

0.01 1642

1658

0.24 1672/1 , 1672/2

0.21 1672/3 , 1672/4

2.93

योग (अ) .

(2)

(1)

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण:

0.02

196

0,04

238

0.02

1657

0.08

योग-( ब) ..

3.01

योग-( अ+ब)

2.93 हे.

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा

0.08 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा

महायोग : 3.01 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2805 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम-टाटा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

185

0.016 0.016

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

3604

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2807- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- उमरी कोठार

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.237 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

2531

0.030

2534

0.008

2535

0.024

2589

0.008

3031

0.011

3197

0.008

3546

0.012

3837

0.026

3870

0.012

4053

0.048

0.028

0.006

4092 4094 4150

0.016 योग .. 0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 2809 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम-भेडरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

101

0.084

102

0.039

103

0.019

योग .. 0.142

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2811 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर भाग 1 ]

3605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(ग ) ग्राम- जामू 177

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

487

0.072 योग .. 0.072

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2813 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सिरमौर

(ग ) ग्राम- गहनौआ

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.160 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.016

0.016

284 286 290

0.128

0.160

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2821 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- मरैला कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.152

0.050

136 143 757, 758 , 759

0.014 योग .. 0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2823 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर 3606

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(ग) ग्राम-पडरी पवाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.211 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

311

0.023

491

0.005

553

0.017

680

0.002

682

0.010

925

0.006

2181

0.022

2212

0.096

1374/1

0.030

योग .. 0.211

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2839- भू-अर्जन- कार्य- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- अतः भू-अर्जन की धारा 6 के

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- दुबगवां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.738 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि

[भाग 1

(2)

(3) (1)

153

0.053

0.042

156

0.049

158

0.049

170

0.061

168

171

0.052

167

0.028

0.105

163

160

0.045

140

0.032

0.069

139

137

0.113

114

0.016

115

0.320

116

0.016

0.077

123

122

0.053

121

0.089

0.121

276

0.174

277

0.012

266

योग : 1.738

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

शासकीय भूमि

(हेक्टर में)

(हेक्टर में)

(1)

(3)

(2)

_ 151

0.073

152

0.089

क्र. 2841 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

3607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- मझियार

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.614 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि (हेक्टर में)

(2)

(1)

शासकीय भूमि (हेक्टर में) (3) 8

0.101

20

0.024

25

0.303

26

0.081

27

0.053

17

0.081

18

0.020

511

0.008

87

0.053

88

0.073

89

0.146

90

0.004

101

0.077

102

0.045

515

0.036

103

0.049

182

0.012

181

0.032

184

0.262

193

0.154 योग : 1.614

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2843 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम-कटकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.157 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

अशासकीय भूमि (हेक्टर में)

(1)

(2)

शासकीय भूमि (हेक्टर में) (3) 123

0136

128

0.084

130

0060

131

0.052

134.

0.440

0.108

133

140

0.130

154

0.136

165

0.091

157

0.092

164

0.048

162

0.076

169

0.042

0.072

171

170

0.032

207

0.045

0.060

208

210

0.004 3608

(1)

(2)

(3) 206

0.040

202

0.060

203

0.038

214

0.090

216

0.045

233

0.052

204

0.032

264

0.050

263

0.050

262

0.028

261

0.008

298

0.028

296

0.081

292

0.158

290

0.009

314

0.144

311

0.062

312

0.072

44

0.072

43

0.144

38

0.004

40

0.096

41

0.058

42

0.039

39

0.024

19

0.034

18

0.102

999

0.182

16

0.006

14

0.020

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(3) (1)

(2)

10

0.008

452

0.050

0.048

158

159

0.061

0.040

160

0.040

161

0.070

105

0.060

104

0.120

103

योग : 4.157

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2845 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम-मनवाही 452

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.107 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

20

0.004

13

0.096

12

0.020

11

0.004

अशासकीय भूमि (हेक्टर में)

शासकीय भूमि (हेक्टर में)

(3) (1)

(2)

160

0.069

0.121

163 भाग 1 ]

3609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

(3) 164

0.105

168

0.089

170

0.129

208

0.008

209

0.486

0.603

219

197

0.016

221

0.255

22

0.226

योग : 2.107

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2847 - भू-अर्जन- कार्य-2011 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सिरमौर

(ग ) ग्राम- पैपखरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.579 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि (हेक्टर में )

शासकीय भूमि (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) 201

0.113

203

0.012

198

0.061

(2)

(1)

(3)

0.008

199

149

0.234

0.328

155

0.016

151

0.029

156

0.165

154

0.202

153

18

0.139

17

0.049

0.125

21

0.138

6

0.042

22

23

0.028

0.113

24

0.008

19

20

0.008

0.089

30

31

0.101

32

0.073

33

0.085

34

0.008

55

0.012

0.089

44

42

0.081

66

0.240

63

0.010

58

0.270

0.010

59

60

0.125

61

0.125

83

0.129

89

0.239

87

0.016

0.239

88

योग : 3.759 3610

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2849- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- पटेहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.165 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(1)

(हे . में ) (2)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.085

76/987/2 583/2

0.080 योग .. 0.165

(ब ) शासकीय भूमि निरंक महायोग 0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2851 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- बगढ़ा 337

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में )

(1)

(2)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

88/2

0.125 योग .. 0.125

( ब ) शासकीय भूमि निरंक महायोग 0.125

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3611

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र.2924- रीडर- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- रानापुर

ग्राम-कांकरादरा

(ग)

(घ) तालाब - भामची तालाब ( नहर कार्य) सर्वे नम्बर

रकबा

(हे . में)

(1)

(2)

1627

0.10

1637

0.05

0.06

1707

0.04

1694

0.07

1691

1698

0.05

1638

0.04

1639

0.01

1643

0.05

1644

0.02

1559

0.03

1551

0.02

0.04

1563

1565

0.04

1543

0.05

1529

0.03

(2)

(1)

0.10

1531

0.10

1414

0.03

1373

0.01

1386

0.12

1532

0.02

1699

0.06

1710

1702

0.08

0.04

1375

0.06

1374

0.07

1445

0.07

1438

0.02

1397

0.04

1372

0.02

1395

0.02

1645

0.04

1446

1.60

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भामची तालाब नहर निर्माण में आने से ग्राम कांकरादरा का कुल रकबा निजी भूमि 1.60 हेक्टर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.2926 - रीडर - भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- रानापुर 3612

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(ग ) ग्राम - सुरडिया

तालाब - भामची तालाब ( नहर कार्य ) (घ)

रकबा सर्वे नम्बर

(हे. में) (1)

(2) 338

0.03 337

0.04 339

0.01 352

0.07 354

0.06

0.01 444

446

0.06 497

0.05 496

0.02

0.03 495

490

0.06 488

0.05 473

0.04

0.06 29

0.09 30

13

0.13 33

0.06 149

0.10 10

0.15 153

0.11 407

0.04 411

0.13 412

0.02 413

0.02

0.08 414

432

0.02 435

0.02 437

0.02 447

0.01 434

0.02 193

0.04 192

0.05 194

0.04 195

0.15

0.01 196

328

0.02 330

0.03 336

0.02 335

0.03 (1)

(2)

0.03

355

0.07

474

475

0.10

0.06

476

0.02

190

योग . 2.28

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भामची तालाब के नहर निर्माण में आने से ग्राम सुरडिया का कुल रकबा निजी भूमि 2.28 हेक्टर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 18 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 01- अ- 82--2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रायसेन

(ख) तहसील/तालुका-बेगमगंज

(ग ) नगर/ग्राम - इटैया, भैसबाई खुर्द , सुनेहरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.730 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)

(3) (1)

(2) ग्राम- इटैया

0.150

2.807

42,43,44,45,46,47, 48,49/2

0.420

1.214

39,40,41/1 भाग 1 ]

3613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

(3) 38/1

0.081

0.030

1.214

0.250 39,40,41/2

37/2

0.050

0.121

38/2

0.081

0.020

0.080

2.108

39,40,41/3/1

20

0.240

2.630

0.220 29/1

1.129

30/1

0.506

0.090 18/1/1

1.109

0.150 18/1/2

1.214

0.120

0.150

2.803

42,43,44,45,46|

47,48,49/1

168/83

1.012

0.170 83/84

2.035

0.050

0.280 85/1

1.153

0.010

0.146

88

89

0.619

0.170

3.666

0.360 113

0.777

114

0.060

0.050 178/114

1.942

115/1

0.389

0.020 116/1

1.148

0.260 111

3.298

0.060 116/2/1

1.019

0.120 116/2/2

1.506

0.080 117

1.003

0.030 118/2

1.214

0.050

0.425

123/2/1/1

0.080

0.100 123/1/1

1.306

123/2/2/1

0.242

0.130

ग्राम -- भैसबाईखुर्द

54/2

0.809

0.110 64/1

1.120

0.020 56

2.727

0.170 67/2

1.214

0.120

3.545

0.300 65

66

1.226

0.300 53/2

0.405

0.080 (1)

(2)

(3)

3.634

0.360 73

0.020

0.308

74

2.377

0.040 67/1

0.300

2.274

161

0.230

1.040

142/2

0.110 142/1

1.044

0.240

1.230

263/93/2

0.619

0.080 170/1

0.270

1.489

171/1

0.080

1.643

175

0.220

2.189

162

0.020

0.243

96

0.230

0.986

263/93/1

0.130

3.144

93/2

0.020

0.433

93/1

0.020

1.809

95

ग्राम-सुनेहरा

0.120

1.598

692

0.120

1.531

693

0.603

0.070 691/1

0.070

0.930

699/3

0.100

0.466

699/2/2

0.100

0.929

699/1

0.240

1.404

702

0.030

1.214

707/1

0.180

2.016

706

0.180

2.068

718

8.730

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.--कीरतपुर जलाशय हेतु नहर निर्माण हेतु

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3614

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2855- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-तितरा बाघेलान

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.540 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

कुल रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

(3) 14

0.58

0.157 15

0.100

0.44

17

0.53

0.090 18

0.098

0.91

0.41

0.030 19

20

0.26

0.065

योग 0.540

गोशवारा

0.540 निजी भूमि

शासकीय भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा बाघेलान सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2857 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

( ग) ग्राम- तितरा शुक्लान

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.395 हेक्टर .

रिमार्क खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

80

0.120

81

0.060

82

0.060

0.038

83

0.054

84

85

0.012

0.070

86/1, 86/2

0.010

92

93

0.042

0.030

100

102

0.050

0.025

113

0.066

114

0.054

161/1 , 161/2

163

0.140

164

0.044

0.048

165/1 , 165/2

0.006

166

0.174

167/1 , 167/2

0.015

170/1 , 170/2

180

0.120

0.07

181

0.102

188

160

0.008

0.010

101

योग .1.365 भाग 1 ]

3615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

मध्यप्रदेश शासन की भूमि

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

119

0.018

186

0.012

योग 0.030

गोशवारा

खसरा नं .

विवरण

कुल अर्जित रकबा कृषक सं.

(हे . मे.)

28

30किता

1.365 निजी भूमि

म. प्र. शासन

0.030

2किता

की भूमि

32किता

योग .. 1.395 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2859 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम कोरिगवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.315 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

रिमार्क

(हे.में)

(1)

(2)

(3)

0.045

289 291

0.045

(3)

(2)

(1)

0.045

292

0.045

292

293

0.085

0.039

298/1

0.056

299/1

-म. प्र . शासन जल संसाधन विभाग 299/2

298/2

-म . प्र . शासन जल संसाधन विभाग योग 0.315

गोशवारा

0.315 निजी भूमि 8 किता अशासकीय भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2861 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-तितरा शुक्लान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.113 हेक्टेयर .

रिमार्क खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे.में)

(3)

(2)

(1)

0.007

0.010

213 214

218/1 218/2

0.030 3616

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2)

(3) (1)

219/1

0.030

219/2

220

0.060

221

0.016

268/1

0.020

0.075

269/1

289

0.071

290

0.020

291

0.025

292

0.038

293/1

293/2

293/3/1

0.090

294/3/2

294

0.030

0.060

296

555

0.015

558

0.010

559

0.060

560

0.090

579/1

0.112

579/2

580

0.075

581/1

0.025

581/2

583

0.040

584

0.075

585

0.021

586

0.015

588

0.030

837/1

0.075

837/2

838

0.060

0.070

849

850

0.075

851

0.030

0.040

875

0.020

876

877

0.020

878

0.020

879

0.018

880

0.015

(3) (1)

(2)

0.040

888

0.050

889

893/1/1

0.090

893/1/2

893/1/3

894/1/4

893/2

0.015

904

0.015

905

0.030

906

0.045

907

0.055

909

0.055

911

912/1

0.025

912/2

0.012

913

0.015

914

0.020

915

0.006

916

917

0.036

2.095

योग :

म. प्र. शासन की भूमि

434

0.018

0.018

योग :

गोशवारा

निजी भूमि 65 किता 2.095

0.018

शासकीय भूमि

2.113

महा योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है --- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 2 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2863- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित भाग 1 ]

3617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- तितरा शुक्लान

(घ ) क्षेत्रफल-1.260 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

0.028 645/1

646/1

646/2

0.028 650/1

650/2/1

0.030 650/2/2

650/2/3

653

0.045 654

0.005

0.050 655

663

0.095 666

0.175 993

0.100 994

0.155

0.006 1002

1003

0.015 1013/1

0.040 1013/2

1014

0.040 1016

0.070 1017

0.055 1019

0.090 1020

0.012

0.075 1021

1022

0.040 1023

0.070 650/1029/1

0.015 650/1029/2

योग : 1.239 म. प्र. शासन की भूमि

0.015

1000

0.006

1001

0.021

योग :

गोशवारा

1.239

निजी भूमि 26 किता

0.021

म. प्र . शासन की भूमि 2 किता

1.260

महायोग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. 2891 - प्रका.- भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- आलमगंज 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2) 0.065

678/378

0.065

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के आलमगंज वितरिका नहर माइनर नं. 3 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3618

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्र. 2893 - भू- अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- कठेरी पवाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

251

0.124 0.124

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के धवैया वितरक नहर की कठेरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2896 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- लौलाछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.502 हेक्टेयर .

खसरा

शासकीय भूमि अशासकीय भूमि

नम्बर

(हे. में)

(हे. में) (1)

(3)

(2)

0.192

192

0.248

670

234

0.024

187

0.038

योग : 0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2898 - भू-अर्जन-कार्य-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ ग्राम - पिपराछा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अशासकीय भूमि (हे. में)

शासकीय भूमि (हे. में) (3) (1)

(2)

0.124

80 भाग 1 ]

3619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शास . भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परि. , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. 2909 - भू-अर्जन--20. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) नगर/ग्राम- लखइया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.009 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर (1)

रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

182/1

0.009 0.009

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की कनौजा माइनर नं. 2 की सब- माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परि. , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 14- अ- 82-2011-12 - म्याना-616 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गुना

(ख) तहसील- गुना

(ग) नगर/ग्राम-म्याना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.234 हेक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

रकबा ( हे. में ) (2)

(1)

1001/1 में से

0.565

0.700

1002में से

0.105

1003/2/2 में से

0.169

1003/2/3 में से

0.399

1003/2/4 में से

1003/3

1.000

1003/4 में से

1.186

1003/5 में से

1.082

1.686

1003/6 में से

0.658

1003/7 में से

0.554

1005/1 ख

0.126

1005/2 में से

1.523

1005/3 में से

0.169

1006 में से 3620

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

(1)

(2)

1030 में से

0.021

1032/1 में से

0.523

1032/8 में से

0.512

1032/9 में से

0.256

योग .. 11.234

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीछई लघु सिंचाई परियोजना ( बांध डूबक्षेत्र ) .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 15- अ-82-2011-12 - रीछई -617.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गुना

(ख) तहसील-गुना

(ग ) नगर/ ग्राम- रीछई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.199 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक (1)

रकबा (हे. में ) (2)

2/2में से

0.073

2/3/2 में से

0.198

2/4 में से

1.233

2/5/1 में से

0.376

(2)

(1)

2/5/2में से

0.847

0.209

2/5/3

0.268

2/6 में से

0.345

2/7/1 में से

1.285

2/7/2में से

2/7/3 में से

1.129

0.178

2/8 में से

0.325

2/10में से

59/1 में से

0.126

0.361

59/2में से

59/3 में से

0.116

0.073

61 में से

0.064

62में से

0.105

75/1 में से

76 में से

0.094

77 में से

0.199

0.052

81 में से

0.010

82में से

0.051

83/1 में से

0.398

84में से

0.084

89/2/1 में से

योग .. 8.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीछई लघु सिंचाई परियोजना ( बांध डूबक्षेत्र) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011 भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-111-10- तीन- 1643.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा के आम निर्वाचन में सुश्री रिति सिंह , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद विदिशा , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पत्र क्र. 565- स्था.नि. - 10, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रिति सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रिति सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 5 मई 2010 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर

3621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012

कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त 2010 के माध्यम से संशोधित परिशिष्ट छत्तीस आयोग को प्रेषित किया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा लेखे दिनांक 2 जुलाई 2010 को प्रस्तुत किये जाने का लेख करते हुए अंकित किया कि " अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा में कोई राशि व्यय करना नहीं दर्शाया है , परन्तु प्रतिभूति राशि भी व्यय की श्रेणी में आती है . वह भी नहीं दर्शाई गई है . " अतः आयोग के पत्र दिनांक 20 अगस्त 2010 के द्वारा कलेक्टर, विदिशा को निर्देशित किया गया कि अभ्यर्थी को जिलास्तर से नोटिस जारी कर अपूर्ण लेखों को पूर्ण करवाए जाने हेतु नोटिस जारी किया जावे. इसके साथ ही अभ्यर्थी द्वारा यदि विलम्ब से लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है तो अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यत के संबंध में अभिमत चाहा गया.

सुश्री रिति सिंह को नोटिस दिनांक 25 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2012 में लेख किया कि सुश्री रिति सिंह द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . अतः आयोग द्वारा दिनांक 15 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 30 जुलाई 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित किया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रिति सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (ए. के. शर्मा ) प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-09-28.39.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-09-28.39.Ordinary.