वध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 39]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012- आश्विन 6 , शक 1934
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2012
क्र. ई - 5-845- आयएएस लीव- 5- एक. श्री के. सी. जैन , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 22 दिसम्बर 2012 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश काल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. ई- 5-739- आयएएस लीव-5- एक. श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 द्वारा दिनांक 21 से 25 अगस्त 2012 तक, पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें, दिनांक 21 से 22 अगस्त 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
3545
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .
3546
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2012
क्र. एफ 1-5-1992- सात-9 ( नजूल ) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 33 सन् 1976 ) की धारा -2 के खण्ड ( डी ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची से कालम ( 3 ) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि सीमा ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम , 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अधिकारी का नाम नगर बस्ती समूह अनु.क्र. (1)
(2)
(3) 1
इन्दौर श्री आलोक कुमार सिंह , अपर कलेक्टर .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, अवर सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2012
क्र. एफ- 74-4-99- बीस-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल , प्रबन्ध मण्डल की नियमावली 3 ( ए ) में दिये गये प्रावधानों के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-74-4- 99- बीस-- 2 , दिनांक 17 जुलाई 2009 को निरस्त करते हुए केम्ब्रिज स्कूल , भोपाल के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करता है:-
1. सदस्य
3ए 1. श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल, महामंत्री भाजपा, निवासी 2/13, सौरभ कालोनी, चांदबड़, भोपाल , म. प्र.
2. श्री महेश मकवाना, पार्षद, नगर निगम भोपाल , निवासी रेजीमेन्ट रोड, शाहजहानाबाद, भोपाल, म. प्र.
3. श्री नंदकिशोर राठौर, भाजपा कार्यालय प्रभारी , भोपाल, 87 पटेल नगर, भारत टाकिज के पास, भोपाल, म. प्र.
4. श्री गोपाल तिवारी , भाजपा मण्डल , अध्यक्ष , बस स्टेण्ड भोपाल , राजदेव कालोनी , बैरसिया रोड, भोपाल, म. प्र.
2. शासकीय सदस्य
3बी 5. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय, भोपाल.
उसी 6. आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल .
3डी 7. प्राचार्य केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल , मध्यप्रदेश
3. दानदाता सदस्य
3ठ 8. श्री अनिल अजमेरा , सामाजिक कार्यकर्ता, एस -2 , रामेश्वर अपार्टमेन्ट, लालघाटी, भोपाल.
9. श्री ललित तांतेड़, सामाजिक कार्यकर्ता , आशापुरा दरबार, कोहेफिजा, भोपाल.
4. विधायकगण
3 एफ 10. श्री उमाशंकर गुप्ता, मा. मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, ई-22 , 45 बंगले , भोपाल, म. प्र.
11. श्री ब्रम्हानंद रत्नाकर, मा. विधायक, एमएलए, रेस्ट हाउस, भोपाल, मध्यप्रदेश,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा इवनाती , उपसचिव.
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012
फा. क्र . 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) -2655- 12.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
अधिकारिता प्राधिकृत अधिकारी का नाम
अनु. क्रमांक
मुख्यालय का स्थान
(4) (1)
(2)
(3)
ग्वालियर
" 6. श्री एन.पी.सिंह, प्रथम
राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी , गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र." .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3 के विशेष न्यायाधीश, ( विद्युत् अधिनियम ) , ग्वालियर एवं पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, ग्वालियर.
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.
F. No. 17 ( E) -8-2012 - XXI - B ( One) -2655-12 .-In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Niyam, 2012 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this Department's Notififcation F. No. 17 ( E) -8-2012 - XXI - B ( One ) , dated 02nd March , 2012 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial number 6 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No. Name of Authorised Place of Jurisdiction Officer
Headquarter
(3)
(2)
(4) (1)
" 6. Shri N. P. Singh , Gwalior Area comprising Ist Additional
of revenue
district , Gwalior , Sessions Judge ,
Shivpuri Special Judge of
Guna and Special Court No. 3
(Electricity Act) ,
Ashokngar." .
Gwalior and Presiding
Judge , Special Court
No. 2 Gwalior .
This Notification shall come into force with immediate effect .
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056-इक्कीस- ब ( एक ) -011- 2656-12.- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83/ 03/इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26 , 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्रमांक
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4) (1) (2)
(3)
" 26. देवास चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास
श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास. 26-ए देवास अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली .
श्री अनिल कुमार भाटिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.
27 देवास अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
श्री आर. आर. भारतीय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
28 देवास
श्री कौशिक चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कन्नौद . ".
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B- ( one) -3056-11-2656-12 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 -ΧΧΙ - Β ( 1 ) , Dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September 2010 , namely:-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto , the following 3548
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of the Civil District
Name of Special Court
S. No.
(1) (2)
(3)
Name of the Judge of the Special Court (4) " 26. Dewas IVth Additional Sessions Judge ,
Dewas
Shri Rajesh Kumar Gupta, IVth Additional Sessions Judge, Dewas .
26 -A . Dewas Additional Sessions Judge , Bagli. Shri Anil Kumar Bhatia , Additional Sessions Judge , Bagli.
27. Dewas Additional
Sessions Judge , Sonkatch . Shri R. R. Bhartia , Additional Sessions Judge , Sonkatch .
28. Dewas Additional Sessions Judge , Kannod.
Shri Kaushik Chouhan , Additional Sessions Judge, Kannod ." .
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03-3056- इक्कीस- ब ( एक) -011- 2656-12.- विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83/ 03/इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 26, 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
अनु. सिविल जिले
का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
क्रमांक
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(3)
(1) (2)
(4) " 26. देवास चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास
सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 - ए, 27 एवं 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
[भाग 1
(4) (1) (2)
(3)
26-ए देवास अतिरिक्त सेशन बागली का विद्युत् क्षेत्र. न्यायाधीश , बागली.
27 देवास
सोनकच्छ का विद्युत् क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
28 देवास
कन्नौद एवं खातेगांव का विद्युत् क्षेत्र. ".
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.
F. No. 17(E ) 83-03-3056 - XXI - B- ( one) -011-2656- 12. In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , Dated 16th September , 2010 which was published in Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September 2010 , namely:-
AMENDMENTS
In the said notification , in the table , for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. Name of the
No. Civil District
(2)
Name of Territorial jurisdiction Special Court of Special Court (according to the electricty Area) . (4) (3)
(1)
"26. Dewas
Sessions Judge , Dewas IVth Additional All electricity Areas of Civil District Dewas ( excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 26 -A, 27 & 28) .
26- A . Dewas Additional
Electricity Area of Bagli .
Sessions Judge , Bagli.
भाग 1 ]
3549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1) (2)
(4) 27. Dewas
Electricity Area of Sonkatch .
Additional Sessions Judge , Sonkatch .
28. Dewas Additional Sessions Judge , Kannod .
Electricity Area of Kannod & Khategaon ." .
Note:--The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial jurisdiction .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2012
फा. क्र. 1 अ- 3-03- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012 , 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है: -
संशोधन
आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012 एवं 14 अगस्त 2012 में श्री योगेश दांडे , विधि अधिकारी , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर के नाम के सम्मुख अंकित " शासकीय अधिवक्ता " के स्थान पर " उप शासकीय अधिवक्ता " पढ़ा जावें.
आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012, 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारी , श्री प्रवीण निवासकर के नाम के सम्मुख अंकित "शासकीय अधिवक्ता " के स्थान पर " उप शासकीय अधिवक्ता" पढ़ा जावें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
आदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012 क्र. एफ- 1-2-12- रा.स. यू.ए. 1-1518 .- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , अधिनियम , 2009 ( क्र. 4 सन् 2009 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं राम नरेश यादव , कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर एतद्वारा डॉ. अनिल कुमार सिंह, उप महानिदेशक ( प्रा.सं.प्रा. ) , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि अनुसंधान भवन- II पूसा, नई दिल्ली- 110012 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत निर्मित परिनियम के अनुसार शासित होंगी .
राम नरेश यादव , कुलाधिपति.
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012
क्र. 7281-2193 -अका- विपप्र- 2012- संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5357-2193 - अका- विपप्र-2012 , दिनांक 6 जुलाई 2012 को जारी की गई थी , में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. कंचन लाल निरापुरे, कराधान सहायक अंकित है के स्थान पर अब कु. कंचन लता निरापुरे कराधान सहायक पढ़ा जाए.
क्र. 7285-2192-अका-विपप्र- 2012-संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया सम्पन्न हुआ था, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये रहता है की अधिसूचना क्रमांक 5104-2192- अका-विपप्र -2012, दिनांक 26 जून 2012 को जारी की गई थी, में 3550
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
नाम अधिकारी
संशोधन क्रमांक
(2)
(1)
(3)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1 कु. कंचन लाल निरापुरे कु. कंचन लता निरापुरे कराधान सहायक.
कराधान सहायक.
उच्चस्तर ग्वालियर संभाग
2 श्री विजय महाजन
कराधान सहायक.
श्री विजय श्रीवास्तव कराधान सहायक.
क्र. 7287-2200-अका- विपप्र- 2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 4876-2200- अका-विपप्र-2012 , दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी, में शहडोल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री ओ. पी. गोस्वामी, सहायक वन संरक्षक, अंकित है के स्थान पर श्री ओ. जी. गोस्वामी, सहायक , वन संरक्षक, पढ़ा जाए.
क्र. 7289-2186-अका-विपप्र- 2012-संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- वन विधि (बिना पुस्तकों के ) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5533- 2186- अका- विपप्र -2012 , दिनांक 10 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री एस. के. मिश्रा, वनक्षेत्रपाल , अंकित है के स्थान पर श्री एस. पी . मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, पढ़ा जाए.
क्र. 7291- अका-विपप्र-2012-संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा भाग-2 ( पुस्तकें सहित ) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4429-2012 , दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनु. (1)
(2)
पदस्थापना (3)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
पशु चिकित्सा शल्यज्ञ 1 डॉ. संतोष कुमार डहेरिया
2 डॉ. सविता पाण्डेय
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. वैशाली घोरमाडे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
ग्वालियर संभाग
4 कु. पायल जैन
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ क्र. 7293 - अका-विपप्र- 2012-संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4440-2012, दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदस्थापना परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
1
पशु चिकित्सा शल्यज्ञ डॉ. संतोष कुमार डहेरिया
निम्नस्तर ग्वालियर संभाग
1 कु. पायल जैन
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
निम्नस्तर जबलपुर संभाग
2 डॉ. सविता पाण्डेय
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. वैशाली घोरमाडे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ क्र. 7295-2199- अका-विपप्र- 2012- संशोधन. इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई 2012 एवं अधिसूचना दिनांक 2 जून 2012 को जारी की गई थी , के प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया - द्वितीय में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
अनु. (1)
उच्चस्तर रीवा संभाग
1 श्री श्रंगार श्रीवास्तव
डिप्टी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर
2 श्री शैलेन्द्र सिंह
क्र. 7297-7076 -अका-विपप्र- 2012- संशोधन. राज्य शासन द्वारा माह जुलाई, 2011 की विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा संचालित की गई थी, की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-89-2011- दोए-3 , दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया - द्वितीय में श्री दीपक कुमार वैध, डिप्टी कलेक्टर, जिला हरदा को उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.
क्र. 7299-2128 -अका- विपप्र-2012-संशोधन. इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक19 जून 2012 एवं अधिसूचना 3551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
भाग 1 ]
क्रमांक 4655-2200-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 11 जून 2012 को जारी की गई थी , में आंशिक संशोधन करते हुए, भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षा सुश्री तृप्ति श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, जिला राजगढ़ प्रश्न पत्र लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय में, गृह विभाग के नियमानुसार उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम ) , बैतूल , जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश )
बैतूल , दिनांक 3 सितम्बर 2012
क्र. 1242-48-2012 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, बैतूल , जिला बैतूल, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूं : - जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला बैतूल ( म. प्र. ) धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
1 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल जिला बैतूल ( म. प्र. ) . अध्यक्ष धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -
1 श्री बरातीलाल कोरे, मु. पो. पाटाखेड़ा, चिचोली, जिला बैतूल. सदस्य 2 श्री महेन्द्र सिंह चौहान, मु. कुण्डबकाजन सदस्य पो. आदर्श दनोरा , भैसदेही .
3 श्री प्रशांत मांडवीकर, गणेश वार्ड सिविल लाईन बैतूल, जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -
1 श्रीमती हेमलता कुंभारे पार्षद मोती वार्ड सदस्य कोठी बाजार, बैतूल
2 श्रीमती विमला बाई परते , पार्षद, अर्जुन वार्ड सदस्य खंजनपुर, बैतूल.
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -
1 पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल सदस्य
सदस्य 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बैतूल.
3 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग , सदस्य जिला बैतूल.
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
1 प्रबंधक, अग्रणी सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैतूल. सदस्य 1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग बैतूल धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैतूल ( म. प्र. ) . अध्यक्ष धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
1 श्रीमती ममता बाई भट्ट, दुर्गा वार्ड , बैतूल सदस्य 2 श्री बाबूलाल जौन्जारे, मु. पो. बांसपानी , सदस्य तह. जिला बैतूल .
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
1 श्री पूरन साहू, मु. शंकर नगर, बैतूलगंज बैतूल. सदस्य 2 श्रीमती ममता यादव, पार्षद, सदर बैतूल सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -
सदस्य 1 तहसीलदार , बैतूल
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य चिचोली.
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , सदस्य बैतूल.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
1 प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सदस्य बैतूल.
2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग , शाहपुर धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
अध्यक्ष 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,
शाहपुरा ( म. प्र. ) .
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
1 सज्जन सिंह उइक, ( विधायक ) वि. स. क्षेत्र सदस्य घोड़ाडोंगरी , बैतूल.
2 श्री दीपक उइके , ( अध्यक्ष ज. पं. ) , मु. पो . सदस्य घोड़ाडोंगरी , जिला बैतूल.
3 श्री मनोहर चौरे, मु. पो. शाहपुर , जिला बैतूल . सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार---
सदस्य 1 श्री संतलाल हनोते, मु. पो. देशावाडी शाहपुर जिला बैतूल .
2 श्री सतीष मिश्रा, मु. पहावाड़ी, तह. शाहपुर, सदस्य जिला बैतूल.
3552
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
1 तहसीलदार , शाहपुर जिला बैतूल सदस्य 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य शाहपुर, जिला बैतूल.
3 थाना प्रभारी , शाहपुर, जिला बैतूल सदस्य 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य घोड़ाडोंगरी.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
1 शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सदस्य शाहपुर, जिला बैतूल.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार -
1 परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास , शाहपुर, जिला बैतूल. सदस्य 3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, मुलताई धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार.-
अध्यक्ष 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई ( म. प्र. ) ..
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार.-
1 श्री बाबूराव पाटिल, मु. पो. बिरूल बाजार, सदस्य तह. मुलताई , जिला बैतूल.
2 श्रीमती लक्ष्मी बाई माहोरे , गांधी वार्ड , सदस्य तह . मुलताई, जिला बैतूल.
3 श्री श्रवण हेमराज नागले , मु. ताप्ती वार्ड , तह. मुलताई , जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार.-
1 श्री बलराम सिंग वर्मा, ( अधिवक्ता) सदस्य मु. पो. मोरखा, तह. मुलताई, जिला बैतूल.
सदस्य 2 श्रीमती संगीता पिपरदे, जनपद अध्यक्ष मुलताई , जिला बैतूल .
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
सदस्य 1 तहसीलदार, मुलताई , जिला बैतूल
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य मुलताई.
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य आमला.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार -
1 शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सदस्य तह. मुलताई, जिला बैतूल.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,, ज. पं. प्रभात पट्टन, जिला बैतूल. सदस्य
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
[भाग 1 4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग , भैंसदेही धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -
अध्यक्ष भैंसदेही ( म. प्र. ) . 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
सदस्य 1 श्री सुनिल भलावी , जनपद अध्यक्ष, भैंसदेही, जिला बैतूल.
2 श्रीमती फूलवती बाई , मु. पो. रतनपुर, सदस्य वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.
सदस्य 3 श्री कुन्दन राठौर, मु. पो. चुनालोमा, वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
सदस्य 1 श्री विजय शुक्ला, मु. पो . रतनपुर, वि. ख. भीमपुर, जिला बैतूल.
2 श्री ब्रहमदेव कुबडे , वार्ड क्र. 9 , भैंसदेही, जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
सदस्य 1 तहसीलदार, भैसदेही, जिला बैतूल
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सदस्य भैंसदेही, जिला बैतूल.
3 परियोजना प्रशासक, आई. टी. डी. पी. , भैंसदेही, जिला बैतूल. सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
सदस्य 1 शाखा प्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा भैसदेही , जिला बैतूल.
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
सदस्य 1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, आठनेर, जिला बैतूल.
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर .
कार्यालय , कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012
पत्र क्र. 894-पांच-2-2012.- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 के नियम 204 के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम, जबलपुर के सीमा क्षेत्र में स्थित पं. द्वारका प्रसाद मिश्र बस स्टेण्ड ( तीन पत्ती चौक के निकट ) से बस स्टेण्ड संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध किया जाता है तथा निम्नानुसार दो स्थानों को बस स्टेण्ड के संचालन हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है : -
1. दमोह नाका चौक के निकट स्थित पं. ओंकार प्रसाद तिवारी बस स्टेण्ड ( ख . नं. 33 रकबा 2.146 हे . ) 2. मेडिकल कालेज तिराहे के निकट स्थित नगर निगम स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 310 का भाग 14,040 वर्गफीट.
दीपक खाण्डेकर, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी , जबलपुर.
भाग 1 ]
3553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2012
क्र.- क- 6952 - भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र.-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये उजनेठी - पाटन मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
पटवारी हल्का नंबर
(1)
(3)
(2)
(हे. में. ) (4) सागर
डिलौना 43
0.67 शाहगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम डिलौना की भूमि का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/सं . ) संभाग , सागर ( म. प्र. )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का पूरक नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 10 सितम्बर 2012
क्र. 9164- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) हंडिया
7.349 हरदा
जोगाखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.
3554
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र. 9166 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
हंडिया कालीसराय
क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.416 हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.
क्र. 9168 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
क्षेत्रफल (हे. में) (4) हंडिया
12.685 हरदा
भैसवाड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.
क्र. 9170 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2) (3)
क्षेत्रफल (हे. में) (4) हरदा
हंडिया सिरालिया
11.658
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.
भाग 1 ]
3555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र. 9172 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) हरदा
(3) महेन्द्रगांव
(4) 4.669 (2) हंडिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा
(6) इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 13 सितम्बर 2012
क्र. दस- भू-अर्जन- फा 561-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12-5266. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.503
(3) धमनीकला
(1) शहडोल
(2) सोहागपुर
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र.
(6) धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीकला की निजी भूमि का अर्जन .
2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .
क्र. दस - भू- अर्जन- फा 562-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12-5267.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 3556
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4)
1.472
धमनीखुर्द
शहडोल सोहागपुर
( 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र.
धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीखुर्द की निजी भूमि का अर्जन.
) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर , जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन- फा 563- प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12-5268.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(4)
3.453
(3) कदौहा
शहडोल सोहागपुर
( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र.
धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम कदौहा की निजी भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012
क्र. 6795 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3557 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
चांद
छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
सांख हलालखुर्द मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
साजपानी ब. नं. 272, प. ह. नं. 39, रा. नि. मं. चांद
रकबा 0.260 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रुप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6796- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
चांद
छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
टॉप बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
पिपरियाखाती ब. नं. 167, प. ह. नं . 40, रा. नि. मं. चांद
रकबा 0.543 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
3558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 6797 - भू-अर्जन - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(4)
(2) (3)
(5)
(1)
चांद
छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
टॉप- बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
टॉप, ब. नं. 111 , प. ह. नं. 40, रा. नि. मं. चांद.
रकबा 0.413 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 6798 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
भाग 1 ]
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )
(6) (1)
(3)
(5)
(4)
(2) चांद
छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
टॉप- बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
बांसखेड़ा, ब. नं. 205, प. ह. नं. 42/90, रा. नि. मं. चांद.
रकबा 0.745 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2012
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 1529-12 - पत्र क्र. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )
(5)
(1) सतना
(2) मैहर
(4) 0.335
(3) नरवार कला
(6) नरवार तालाब योजना हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मैहर, जिला सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 17 सितम्बर 2012
क्र. 2794 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) सीधी
(3) सांडा
(4) 4.45
(2) चुरहट
(6) दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत् (शिवराजपुर)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2796 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) सीधी
(4) 7.37
(6) दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत् (2) चुरहट
(3) दुअरा
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2815- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी भाग 1 ]
3561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(2) सिरमौर
(4) 1.900
(3) दुलहरा पवाई
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. - 3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(
क्र. 2817 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4) रीवा सिरमौर
3.000
(3) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. - 3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2819- भू- अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 3562
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं .
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3) सगौना
(1) रीवा सिरमौर
(4) 3.000
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत सगौना सब माइनर नं. - 2 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012
क्र. 2831 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(4) (1) रीवा सिरमौर
0.340
(3) पटेहरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2833 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधितों व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन भाग 1 ]
3563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.720
बरहा 345
अनुसूची
( 2 ) के अन्तर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2835- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1) रीवा
3.120 सिरमौर बरहा 344
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2837 - भू- अर्जन- 2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1) रीवा
(2) सिरमौर
3.200
(3) बगढ़ा 338
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3564
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 10 सितम्बर 2012
क्र. 1562- भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 36-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) वरला
3.672 बड़वानी
खुटवाड़ी
योग .. 3.672
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला- बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उप संभाग -सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1561 - भू-अर्जन- 2012 - प्र. क्र. 37-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:- द्वारा दी गई शक्तियों का
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) वरला केरमला
2.019 बड़वानी
योग .. 2.019
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला - बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी , एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन , उप संभाग सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 18 सितम्बर 2012
क्र. 1599 - भू-अर्जन- 2012- प्र. क्र. 40-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है भाग 1 ]
3565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4) वरला
0.703 बड़वानी
बलवाड़ी
योग .. 0.703
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला- बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1598 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 41-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) वरला
वरला
1.125 बड़वानी
योग 1.125
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला- बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी , एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उप संभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2012
प्र. क्र.- 04- अ-82- भू- अर्जन- जबलपुर- सात 1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः 3566
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) 0.06 जबलपुर जबलपुर भेड़ाघाट प.ह.नं. 24, न.ब. 355 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) रोड़ का निर्माण हेतु.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् भेड़ाघाट, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 21 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 1 -अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में ) (2)
(1)
(3)
खण्डवा
गंभीर उबारी
(4) निजी भूमि 20.37 हरसूद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 , में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 2- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]
3567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में ) (1)
(3)
खण्डवा
(2) हरसूद सोमगांव खुर्द
(4) निजी भूमि 24.49
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 , में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012
क्र. भू- अर्जन- 118-(अ-82 ) 2011-12-455.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर प्रस्तावित रकबा तहसील/ तालुक
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
(हे. में)
(4)
(1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी
निजी भूमि- 301
0.136
(3) किकरिया, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं.
300/1
0.048
300/2
0.040
समनापुर.
299
0.092
272/2
0.020
272/1
0.020
270/1
0.016
270/2
0.016
269
0.132
192
0.112
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु.
डिण्डौरी.
3568
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(5)
(6) (2) (3)
(4)
189
0.176
147
0.008
149/1
0.022
149/2
0.022
150
0.128
151/1
0.060
151/2
0.068
152
0.016
153/1
0.046
153/2
0.046
153/3
0.046
142
0.112
143/1
0.040
0.040
143/2
योग . 1.462
शासकीय भूमि
0.144
271, 268,
1.606
महायोग
(2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 119-( अ-82 ) 2011-12-455.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(1)
(6)
(4)
(2)
(3)
(5)
डिण्डौरी डिण्डौरी
निजी भूमि-
रनगांव
302
0.044
रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु.
289
0.016
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी
0.025
287/1
प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर
287/2
0.025
0.025
287/3
0.025
287/4
0.025
287/5 3569 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(6) (3)
(4)
(5)
(1)
(2)
287/6
0.025
287/7
0.025
282
0.030
284
0.128
0.060
285
250/1
0.108
250/2
0.108
0.048
249
248/1
0.005
248/2
0.005
248/3
0.005
0.128
238
237
0.068
0.034
233/1
233/2
0.034
233/3
0.034
233/4
0.034
227/1
0.005
227/2
0.005
226
0.028
225
0.108
224
0.020
223
0.048
218
0.100
215/1
0.034
215/2
0.034
214
0.024
213
0.064
182
0.052
181
0.024
179/1
0.068
179/2
0.068
योग .. 1.746
शासकीय भूमि
0.042
180, 219
1.788
महायोग .
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3570
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012
क्र. 1528 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
खसरा
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु नम्बर प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) नरवर
(3) दावरअली
(1) शिवपुरी
(4) 49 0.15 50 0.22 51 0.03 54 0.20 योग .. 0.60
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी.
(6) सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट ( लालपुर पिक- अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 22 सितम्बर 2012
क्र. 2905 - भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा
(2) सेमरिया
(3) कपसा
(4) 0.281
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
भाग 1 ]
क्र. 2907 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
2.177 रीवा
(3) रहट
हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2911 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
रीवा सिरमोर
नदना
(4) 1.551
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नेवूहा वितरक नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3572
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
[भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 8- अ- 82-2010-11 क्र. 309- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि /परिसम्पत्ती की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि /परिसम्पत्ती की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शाजापुर
(ख ) तहसील- बड़ौद
(ग) ग्राम- मदकोटा ( नलिया खेड़ा)
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - डूब में आ रहे 27 कच्चे पक्के मकान.
सर्वे नम्बर
(1)
अर्जनीय रकबा/ परिसम्पत्ती (2)
0.35 हैक्टे. में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 110 ग्राम आबादी
ग्राम आबादी की परिसम्पत्ति 27 कच्चे/ पक्के मकान 27 नं.
नोट.-( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि/ परिसम्पत्ति की आवश्यकता है. कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली ग्राम आबादी ( मकान ) अधिग्रहण बाबत्.
(2) भूमि/ आबादी के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , आगर- बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012
क्र. 6793 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम आंबाझिरी , प. ह. नं. -02 , ब. नं. -01 ,
रा. नि. मंडल- उमरेठ.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-09.816 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1/3
0.130
4/2
0.934
1/4
0.386
4/5
0.190
0.454
18/3
1/5
0.400
4/6
0.400
1/6
0.290
0.091
4/3
18/1
0.165
1/7
0.555
1/8
0.010
1/9
0.006
0.091
4/8
0.267
18/6
0.162
2/1 भाग 1 ]
3573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2)
(1)
2/2
0.162
2/3
1.028
2/4
0.685
2/5
1.044
2/6
0.243
4/1
1.044
0.100
4/4
4/7
0.200
18/4
0.474
6/1
0.020
6/5
0.185
6/6
0.100
योग .. 09.816
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 6794- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम आंबाझिरी ,
प. ह. नं. - 02, ब. नं. - 01 , रा. नि. मंडल - उमरेठ.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-09.034 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
9/4
0.015
9/5
0.304
10/1
0.006
1.500
23/1
10/2
0.080
23/2
2.682
11
0.050
0.040
12
0.024
24/1
13/1
0.015
0.015
13/2
0.006
13/3
17
0.020
18/2
1.550
18/5
0.502
21
2.225
योग .. 09.034
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3574
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 17 सितम्बर 2012
क्र . 246 - भू- अर्जन- 2012- प्र . क्र. 11- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- बड़वाह
ग्राम- ससल्या खुर्द
(ग)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 60.809 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
7/3
0.130
10/2
0.070
17
0.920
0.085
18
19
0.165
21
0.971
4.617
22
24
0.506
25/1
0.344
25/2
1.518
25/3
0.392
25/4
0.486
27
3.658
28/1
0.291
28/2
0.392
28/3
0.243
0.154
28/4
29
2.023
30/1
0.583
30/2
0.591
30/3
0.583
31/1
0.526
(2)
(1)
31/2
0.526
32/1
0.672
0.809
32/2
32/3
0.809
32/4
0.672
33/1
2.297
2.305
33/2
34
0.350
35
0.090
39/2
0.820
40/1
0.190
40/2
0.809
40/3
40/4
1.178
40/5
40/6
0.963
40/7
40/8
0.405
40/9
0.202
41
0.709
44
45
0.607
46
0.518
1.349
47/1
0.405
47/2
1.350
47/3
48
1.493
49/1
1.874
0.829
49/2
1.639
50/1
50/2
0.595
0.075
50/3
0.010
66/4
0.215
66/5
0.630
73
0.060
0.435
75/1
1.417
75/2
1.692
75/3
75/4
1.693
75/5
0.809
75/6
1.618
75/8
0.809
0.223
76/1 भाग 1 ]
3575
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
76/2
1.043
76/3
1.271
77
0.999
79
1.092
81/5
0.770
81/6
0.060
81/7
0.080
81/8
0.290
0.610
82/1
82/2
0.550
82/3
0.205
87
0.060
90/1
0.380
योग .. 60.809
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के रिजरवायर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 245- भू-अ.- 2012- प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील-बड़वाह
(ग) ग्राम- ससल्या बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-66.907 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(1)
(हे. में) (2)
2
0.461
3
1.943
(2)
(1)
4/1
1.886
4.071
4/2
2.978
4/3
4/4
0.081
5/1
0.922
1.032
5/2
5/3
0.089
5/4
0.200
6/1
1.076
6/2
1.263
1.267
6/3
7
0.809
8
1.377
9
1.942
11
0.097
12
1.109
13/1
0.227
13/2
5.702
13/3
0.453
13/4
0.373
13/5
0.429
13/6
0.429
13/7
0.639
0.886
14/1
14/2/1
0.669
0.809
14/2/2
14/3
1.910
0.425
14/4
14/5
0.809
14/6
0.203
14/7
0.202
14/8
0.089
15/1
1.521
15/2
1.522
0.668
16/1
0.567
16/2
16/3
0.567
16/4
0.946
16/5
0.364
16/6
0.344
0.344
16/7
17
0.137
19
0.243
20
3.432 3576
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2)
(1)
21
2.234
22
2.804
23/1
0.539
23/2
0.270
26
0.934
27/1
0.947
27/2
0.526
28/1
0.850
28/2
0.769
29/1
0.939
29/2
0.939
30
0.243
31
1.769
33
0.761
0.024
48
49
0.024
50
0.024
66/3
0.050
66/4
0.250
0.570
67
1.455
68/1
0.225
68/2
0.075
69
0.030
70
0.460
71
0.572
72/1
0.650
72/2
0.217
72/3
0.245
योग .. 66.907
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के रिजरवायर एवं मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में , अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 243- भू-अ.- 2012-प्र. क्र. 18-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अंतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- महेश्वर
ग्राम-गढी
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
1
0.154
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 241 - भू-अर्जन 2012 प्र. क्र. 19-अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-महेश्वर
ग्राम- समसपुरा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-8.235 हेक्टर .
(घ)
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
1/2
0.310 भाग 1 ]
3577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2)
(1)
2
0.480
0.790
4/1/2
0.280
6/1
0.470
6/2
0.580
6/3
0.550
1.240
55/2
56/2
57/1
0.475
58/1
55/11
56/1
0.380
57/5
58/2
0.200
60/1
0.800
60/2
1.030
61
0.140
62/2
0.510
8.235
कुल रकबा .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 239 - भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र. 20- अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- महेश्वर
(ग) ग्राम- मोहना
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 26.972 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.075
40/1
40/2
0.060
41/1
0.440
43/1/1
43/1/2/1
0.690
43/2/2/1
43/1/2/2
0.900
43/2/2/2
0.121
44
51
0.010
53
0.230
0.280
54
55/1
56/1
0.279
57
0.150
58
0.700
0.830
64/1
64/2
0.500
64/3
0.050
194/1
0.050
198/1
199/1
200/2
0.588
216/2
0.430
218
0.420
220
0.020
221
0.140
222
0.220
223
0.200
224
0.100
225/2
0.010
0.010
226
271
0.600
272/2
0.025
273
0.430
0.010
274
0.070
334/2
335/1
0.160
0.230
335/2
335/3
0.200
0.030
338/1
0.426
338/2/1
0.260
338/2/2 3578
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
338/3
0.160
342/1/2
0.708
342/1/3
0.260
355/1
0.380
355/2
0.550
356/1/2
0.650
356/2
2.400
356/3
0.340
376/2
0.620
377
0.194
358/1
0.090
358/2
0.165
358/3/1
0.230
0.230
358/3/2
358/4
0.050
358/5
0.020
378/476/1
0.526
378/476/3
0.324
378/476/4
0.264
0.283
378/476/5
378/476/6
0.350
378/476/7
0.113
0.020
378/476/8
0.100
378/476/9
378/477
0.081
378/478/1
0.820
0.809
378/478/2
1.214
394/1
394/5
1.050
394/11
0.417
394/9
394/10/1
394/10/2
0.417
394/10/3
0.417
394/10/5
0.120
394/10/6
0.834
442/1
0.344
442/2
0.324
442/3
0.324
442/4
0.610
0.220
442/5
कुल रकबा 26.972
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 240 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 21- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
तहसील- महेश्वर
(ख)
ग्राम- पाडल्याखुर्द
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-1.434 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
107
0.025
0.198
108
109
0.100
0.220
110/4
1.142
122
123
0.207
0.032
125
134
0.410
0.100
135
कुल रकबा 1.434
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र. 244- भू-अर्जन 2012 प्र . क्र. 22- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
तहसील- महेश्वर
(ख)
ग्राम-हीरापुर
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-5.215 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
100/2
0.620
102/2
0.860
103/2
0.060
102/3
103/3
104
0.410
108/1
0.650
108/3
0.030
132/2/1
0.430
132/2/2
0.450
135/1
0.445
135/2
135/3
0.525
135/4
0.400
135/5
136
0.020
137
0.020
138/1
0.135
146
0.160
कुल रकबा 5.215
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 238 - भू-अर्जन 2012 प्र. क्र. 23- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
तहसील- महेश्वर
(ख)
ग्राम- आशापुर
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-24.196 हेक्टर.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.065
59/4
0.344
59/5
0.205
59/6
60/2
0.540
61/1
61/2
0.315
61/3/3
0.035
0.097
61/3/4
0.093
61/3/5
0.089
61/3/6
0.045
61/3/7
61/4/1
0.140
0.170
61/4/2
61/5
0.145
62/2
0.160
61/6
62/3
61/7/7
0.025
0.032
61/7/8
0.032
61/7/9
61/7/10
0.024
63/4
64/4
0.190
65/4 3580
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2) 75/1
0.140 75/2
0.085
0.065 75/3
75/4
0.140 75/5
0.050 75/6
0.250
0.040 75/7
76/1
76/2
0.075 81
82/3
0,080 83/1
0.325 83/2
0.050 83/3
0.401 83/4
0.234
0.060 84/3
85/3
84/4
0.265 85/4
86/2
0.230 127/2
0.110 86/4
127/4
0.715 86/5
127/5
86/6
0.571 127/6
86/8
1.255 127/8
87/1/2
0.050
0.010 87/2
0.010 87/4
0.715 96/3
99/2
0.170 101
0.500 102
0.450 103
0.030 104
0.010 106
0.150 107/3/1 क
106
0.170 107/3/2क
106
0.325 107/3/3 क
(2)
(1)
106
0.260
107/3/4क
106
1.340
107/ 3ख
0.075
106
107/ 3 ग
106
0.250
107/3/ 1 ख
106
0.220
107/3/1 ग
0.235
106
107/3/2 ग
106
0.280
107/3/3
0.170
106
107/3/4
106
0.180
107/3/5
106
0.155
107/3/6
106
0.190
107/3/7
106
0.170
107/3/8
106
0.230
107/3/9
0.125
108/1
0.049
128
0.240
131/1
131/2
0.243
131/3
0.194
131/4
0.190
131/5
0.133
0.220
132/1
0.100
132/2
133/1
133/2
1.500
133/3
133/4
0.005
134/2/1
134/2/2
0.010
0.015
134/3/1
134/3/2
0.005
0.650
160/2 भाग 1 ]
3581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2)
(1)
160/3
0.345
160/4
0.180
161/1
0.275
161/2
0.410
161/3
1.530
161/4
0.275
162/1/9
0.040
162/1/14
0.480
162/1/15
0.515
162/1/16
0.040
162/2
1.675
213/1
0.410
213/2
0.110
24.196
कुल रकबा
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 242- भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र . 24- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- महेश्वर
ग्राम- करही
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.835 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
119
0.070
(2)
(1)
0.070
120/1/1
0.040
206/4
206/5
0.170
0.705
207/1
207/2
0.320
216
0.330
0.730
214/1 14/1
215/1
217
0.385
228
0.065
0.010
229
0.015
230
231
0.040
232
233
0.800
234
235
1.015
236/2
0.020
236/3
0.050
237
कुल रकबा 4.835
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 17 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 09 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 3582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-गुर्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में. )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
रकबा (हे. में. ) (1)
(2)
(3) 474
0.05
0.02 475
0.53
0.15 388
0.65
0.14 389
0.57
0.11 390
0.28
0.04 391
0.12
0.64
452
0.15
0.04 453
0.04
0.21
454
0.35
0.09 548
0.28
0.09 551
0.54
0.12 552
0.50
0.07 444
0.55
0.02 443
0.53
0.09 458
0.09
0.01 556
0.52
0.09 558
0.39
0.01 1126
0.22
0.07 1125
0.13
0.04 1132
0.48
0.16 1121
0.13
0.02 1120
0.55
0.01 561
0.57
0.10 970
0.15
0.05 971
0.35
0.06
(2)
(3) (1)
0.02 972
0.02
958
0.98
0.24 951
0.93
0.16
0.02 952
0.30
0.16 927
0.47
0.13 932
1.40
0.01 933
0.45
0.12
0.81
935
1124
0.02
0.15
0.11
0.01 549
0.01 527
0.24
0.33
0.01 457
योग .. 2.67 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की गुर्री मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 62- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-गोबई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टर .
अर्जित किये जाने सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में. ) वाला अनुमानित रकबा (हे. में. )
(3) (1)
(2)
400
0.61
0.030
0.090 391
0.78
0.070 387
0.29
0.11
0.050 390
0.080 392
0.53 भाग 1 ]
3583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 393
0.010
0.010 386
0.25
0.060 394
0.56
0.020 385
0.39
0.100 383
0.31
0.090 384
0.16
0.040 382
0.84
0.130
0.770
कुल रकबा .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/ रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 3
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 64- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- ईकहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.695 हेक्टर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में. )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
रकबा (हे. में. ) (1)
(2)
(3) 304
0.200
0.010 253
0.740
0.090 311
1.000
0.060 310
1.360
0.010 305
0.100
0.100
0.840
252
0.110 254
1.200
0.270 255
2.610
0.070 12/1
0.840
0.020
(3)
(2)
(1)
307
0.420
0.010
0.380
308
0.130
0.240 309
0.860
15
1.460
0.260 251
1.080
0.250
0.180 246
0.650
0.780
248
0.170 150
1.010
0.030 148
0.180
0.500
145
0.500
2.930
0.380
0.30 143
0.010 107
0.640
104
0.310
0.130
2.420
0.420 13
1.980
14
0.010 114
0.140
0.280
0,050 115
0.410
106/मि-2
0.390
0.380
1.050
106/मि-1
105
0.170
0.920
0.300 103
0.360
0.030 102
1.750
0.020 94
1.060
0.045
1.120
92
0.270 306
1.000
कुल . 4.695 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/ रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 18 सितम्बर 2012
क्र. 5056 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 3584
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील-मझौली
(ग) ग्राम-कोटरो
(घ) क्षेत्रफल-39.65 हेक्टर
अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
खसरा क्रमांक (1)
426
0.84
427
1.65
552
1.21
556
0.22
2.63
561
568
1.64
569
2.47
1.21
693
42
2.02
591
0.03
601
1.24
0.40
602
640
0.38
656
2.39
655
0.04
673
1.79
680
0.04
555
0.13
558
2.16
566
1.11
567
2.60
592
1.88
605
0.55
557
0.99
484
2.64
507
0.04
508
0.08
562
3.91
[भाग 1
(2)
(1)
553
0.03
554
3.33
39.65
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है
क्र. 5058 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग) ग्राम-चुनगुना
( घ ) क्षेत्रफल-12.64 हेक्टर
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
53
0.94
1.30
55
665
1.62
0.82
750
757
1.18
758
0.36
130
0.30
1.00
733
114
1.29
139
0.81
0.48
238
0.46
178
0.07
714
740
1.47
0.08
247
715
0.46
12.64
कुल योग भाग 1 ]
3585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 18 सितम्बर 2012
क्र.- भू- अर्जन- 107-अ- 82-2011-12-453- ए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम-बिलगांव प. ह.नं. 19
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.440 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
नहर कार्य निजी भूमि
157
1.100
154
0.480
153
0.120
158
0.300
92
0.220
91/1
0.340
91/2
0.060
90
0.210
(2)
(1)
0.220
89
0.100
93/3
97/3
0.110
1.100
88
0.040
98
0.200
100
1.000
101
106
0.020
110
0.030
0.020
113
114
0.300
0.500
115
0.800
116
117
0.300
0.300
128/1
128/2
0.080
128/3
0.330
0.330
129
0.140
130
0.100
467/1
0.130
468
0.120
469
470
0.400
471
0.330
0.400
473/1
0.060
474/1
476
0.120
542
0.330
541
0.220
0.060
543
544
0.020
545
0.130
0.160
540
0.210
537
536
0.040
0.850
546
0.100
550
0.160
551 3586
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
557/1
1.800
566/2
0.100
0.740
556/1
567
0.400
568
0.120
569
0.400
0.040
571
614
0.020
617/1
0.370
617/2
0.300
618
0.600
621/1
0.300
613
0.120
0.040
698/1
699
0.460
कुल योग निजी भूमिः 18.50
शासकीय भूमि-
156 , 108 , 515 , 466, 472 ,
3.940
475, 477 , 478 , 622 ,
539 , 537 , 570 , 571 ,
571 , 610 , 700
22.44
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन- 108-अ-82-2011-12-453.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- सूरजपुरा प.ह.नं. 18
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-15.190 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
नहर कार्य निजी भूमि
0.220
3
7
0.050
8
0.090
0.450
9
10
0.100
29
0.120
0.180
30
0.160
31
32
0,400
34
0.100
40
0.500
73
0,100
107
1.030
70
0.300
0.200
71
69
0.430
66
0.950
0.060
60
0.900
61
62
0.270
55
0.240
56
0.650
57
0.090
0.550
58
0.420
59
224
1.100
0.200
230/2
253
0.130
0.700
254
255
0.300
256
0.680
257
0.160
258
0.060
0.470
260
261
0.150 भाग 1 ]
3587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
263
1.100
264
0.110
265
0.210
267
0.480
0.200
267
14.61
कुल योग निजी भूमिः
0.580
15.19
शासकीय भूमि- 4, 77, 74, 75, 76 , 231 कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन- 109-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- सग्रामपुर मा. प.ह.नं.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.140 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
नहर कार्य निजी भूमि
102
0.050
103
0.200
106
0.020
108
0.140
133/3
0.040
90
0.100
87
0.270
135
0.040
(2)
(1)
0.030
84
0.020
82
0.110
80
0.250
79
78
0.230
77
0.040
74
0.080
0.200
144
146
0.110
0.130
147
0.360
66/1
150
0.160
0.360
156
153
0.270
0.080
232/1
233
0.160
236
0.250
237
0.100
143/1
0.120
0.120
143/2
योग नहर कार्य निजी भूमिः 4.040
1.100
5.140
शासकीय भूमि- 104, 105, 107, 133/1 , 89, 88, 85, 151 कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत तट नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन- 110-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी 3588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(ग) ग्राम-बिलगांव प.ह.नं. 19
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-31.95 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हे. में )
(2) (1)
नहर कार्य निजी भूमि 701
0.340 702
0.450 703
1.050
0.870 704
706/1
0.630 604
0.400 605/1
0.090 607
1.080 609
0.080 614
0.680
0.270 568
616
0.140 617/2
0.070
0.050 618
595
0.200 581
0.850 580
0.050 550
0.100 554
0.870 578
0.300 569
0.290 571
1.750 556
0.200
0.500 699
566/2
0.160
0.440 557/1
551
0.250 552
0.090 553
0.090 555
1.750 549
0.200 548
0.110 655/1
0.290 655/2
0.110 656
0.520
(2)
(1)
0.400
654
1.200
657
1.000
650
0.480
647
0.590
652
0.160
651
1.270
653
0.460
648
0.400
631
0.080
641
0,400
642
649
1.150
0.400
639
605/2
0.050
0.800
557/2
0.730
557/3
कुल योग निजी भूमिः 24.890
शासकीय भूमि-
700, 705, 603, 606 ,
7.060
608 , 615, 597 , 583,
582 , 579 , 570 , 565
622 , 643 , 638 , 572 ,
573, 574
कुल योग : 31.950
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन- 112-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा भाग 1 ]
3589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(ग ) ग्राम- अमठेरा प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.770 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकब (हे. में )
(1)
(2)
नहर कार्य निजी भूमि
3
0.400
4
0.250
5
0.300
6
0.200
10
0.300
12/1
0.100
0.130
12/3
12/4
0.100
12/2
0.200
14/1
0.040
2.02
कुल योग निजी भूमिः
शासकीय भूमि-
11, 13
0.750
2.77
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. -भू-अर्जन-113-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- बरगा प.ह.नं. 64
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-27.361 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
नहर कार्य निजी भूमि
0.200
418
417
1.290
0.550
416/6
416/2
0.410
415
0.300
414
0.310
0.110
413/1
413/2
0.110
413/3
0.110
412
0.580
0.110
413/4
367/2
0.261
367/1
0.261
0.070
400/1
0.070
400/2
401
1.250
0.520
402
0.260
403
405
0.260
406
1.890
1.030
395
396
1.170
404
0.310
3.000
387
0.320
424/1
0.320
424/2
0.330
424/3
424/4
0.330
0.330
424/5
425
0.900
421
0.690
0.540
429
0.180
527
533
0.540
534/1
0.256 3590
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
534/2
0.256
534/3
0.256
536
0.161
537
0.085
0.070
431/1
431/2
0.060
431/3
0.060
399
0.020
398
0.020
427
0.147
432
0.375
434
0.080
436
0.057
435
0.070
437/1
0.050
437/2
0.050
437/3
0.050
439
0.208
440
0.060
0.010
443/2
0.010
443/1
433/3
0.010
534/1
0.020
534/2
0.020
534/3
0.020
0.010
536
537
0.030
0.060
538/1
538/2
0.050
538/3
0.050
535/1
0.020
0.020
535/2
0.020
535/3
कुल योग निजी भूमिः 21.653
शासकीय भूमि-
5.708
532, 528, 443, 430 , 426, 407, 397, 388,
27.361
430, 442, 532 कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगा जलाशय ( समनापुर ) के शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू- अर्जन- 114-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- राछो प.ह.नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.18 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
नहर कार्य निजी भूमि
0.040
45
0.370
46
0.100
47
0.220
50
0.040
49/2
0.100
99/1
0.040
99/2
0.080
90/3
0.060
101
0.220
104
0.100
535
0.220
552
0.050
545
0.020
546
0.280
544
0.470
548
0.220
551
0.020
549
0.040
555
5
0.220 भाग 1 ]
3591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
4
0.330
3
0.090
2
0.180
1
0.320
100
0.010
3.84
कुल योग निजी भूमिः
शासकीय भूमि-
142, 102, 543 , 527,
0.340
4.18
49/1 , 132, 336, 542 कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.-भू- अर्जन- 115-अ-82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- रनगांव प.ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.27 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
नहर कार्य निजी भूमि
412
0.060
424
0.020
459
0.390
496
0.120
425
0.060
457
0.380
(2)
(1)
0.280
498
0.060
455
0.120
456
452
0.020
0.020
494
493
0.530
0.120
497
500
0.030
502
0.960
503
0.010
512
0.390
514
0.260
0.020
369
346
0.040
349
0.800
233
0.120
350
0.090
0.380
232
0.040
196
0.060
170
0.030
331
0.300
195
0.030
199
0.040
188
5.78
कुल योग निजी भूमिः
शासकीय भूमि-
461, 460, 411 , 413 ,
5.490
328, 200, 189 , 203,
415, 458, 429, 451 , 449, 504, 348 , 511 , 186
11.27
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
3592
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र.-भू-अर्जन- 116-अ- 82-2011-12-453.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
( ग ) ग्राम- बंरगाव प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.36 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
नहर कार्य निजी भूमि
50
1.890
51
0.210
52
0.150
54
0.180
58
1.230
60
0.400
62
0.260
63
0.720
69
0.960
70
0.200
71
0.400
72
0.200
73
0.520
74
0.520
300
0.380
301
0.380
0.360
302
304
0.160
(2)
(1)
0.260
306
307
0.350
0.170
309
310
0.050
0.280
312
319
0.490
320
0.950
1.050
1551
0.210
1552
0.400
1553
0.300
1558
0.160
1559
1571
0.700
0.700
1572
0.270
1537
0.700
1538
0.300
1536
0.400
1535
0.220
1534
1533
0.900
1514
0.300
1515
0.200
0.430
1517
0.340
1593
1594
0.560
0.200
1595/1
0.100
1595/2
0.100
1595/3
0.100
1601/1
0.360
1601/2
0.150
1601/3
0.420
1605
1624
0.380
0.300
1622
1.260
1609
0.200
1608
0.960
1613 भाग 1 ]
3593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
0.080
1614
कुल योग निजी भूमिः 24.42
शासकीय भूमि-
53, 59, 61 , 68, 303 ,
309, 308 , 321 , 1554,
1560 , 1562, 1541 , 1540, 13.940
1570, 1539, 1516 , 1604,
1623 , 1496 , 1612
कुल योग : 38.36
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. - भू- अर्जन- 117-अ-82-2011-12-453.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- मगेंला प.ह.नं. 43
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.60 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
नहर कार्य निजी भूमि
168
0.750
169
0.040
235
0.060
234/1
0.310
232
0.400
(2)
(1)
0.100
231
0.020
230
0.560
249
229
0.450
0.150
257/1
0.150
251/2
258
0.200
0.060
262
259
0.140
256
0.130
260
0.130
261
0.280
0.200
263
266
0.550
0.080
267
0.040
285
286
1.010
283
0.820
282
0.270
280
0.180
279
0.110
0.080
340/1
344
0.450
345
0.040
0.420
346
0.420
350
351
0.030
349/1
0.180
0.300
234/2
9.11
कुल योग निजी भूमिः
शासकीय भूमि-
0.490
226, 263, 285, 349/1
9.60
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3594
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2012
क्र. 2780 - प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- सजहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.35 हेक्टेयर.
घुघुंटा सब माइनर नहर निर्माण हेतु
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
704
0.02
705
0.02
706
0.03
0.03
707/1 , 707/2
709
0.16
774
0.02
775
0.02
830
0.01
832
0.03
834
0.03
837
0.08
847
0.09
848
0.21
890
0.06
897
0.05
903
0.19
(2)
(1)
0.02
904
0.02
905
0.02
906
0.02
907
909
0.02
0.02
910
0.20
944
945
0.24
0.05
946
0.08
947
965
0.28
0.04
966
0.05
968
2.11
योग ..
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.02
717
735
0.04
736
0.04
0.10
843
845
0.02
902
0.02
योग .. 0.24
योग-(अ+ब) 35 किता रकबा 2.35
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 2.11 हे. प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.24 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2782 - भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित भाग 1 ]
3595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम-साडा शिवराजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (3) (अ ) निजी भूमि का विवरण :
251
0.09
0.39
252
0.35
0.03 253
0.07
0.40
277
0.15
0.04 275
0.55
0.10
0.11 276
0.48
228
0.40
0.04 227
0.13
0.05 230
0.86
0.06 231
0.04
0.19
250
0.75
0.07 171
0.04
0.70
172
0.48
0.02 173
0.27
0.06 175
0.92
0.12 176
0.18
0.01 301
0.11
0.01 302
0.05
0.02 303
0.01
0.13
304
0.16
0.01 305
0.10
0.05 308
0.13
0.08 316
0.35
0.02 317
0.59
0.13 300
0.13
0.01
0.16
0.04 299
274
0.47
0.06 273
0.08
0.02 754
0.07
0.02 759
0.14
0.02
0.630
760
0.05 (2)
(3)
(1)
0.13
0.02
756
0.02
757
0.02
755
0.03
0.01
0.07
751
0.02
791
0.09
0.01
0.14
0.03
790
0.02
0.10
749
0.06
0.02
798
799
0.05
0.02
0.07
0.02
802
0.06
0.63
803
0.05
823
0.09.
822
0.6
0.12
0.04 0.06
820
0.04
821
0.01
0.11
0.03 885
886
0.09
0.03
0.02 898
0.09
897
0.01
0.05
0.03 899
0.08
0.13
895
0.02 0.06
0.02 927
0.09
0.02 928
957
0.12
0.03 0.08
0.03 959
0.04 989
0.18
0.16
0.02 986
0.03
0.03
988
0.290
997
0.07 996
0.16
0.04
0.03 0.07
995
1065
0.07
0.04 1066
0.06
0.03 0.08
0.04 1067
1068
0.04
0.03 1027
0.04 0.08
1047
0.11
0.04
0.07 0.22
1048
0.02 1076
0.11
1123
0.05
0.01 0.04
0.03 1124
0.03 1153
0.07
0.02
0.01
1152
0.01 1150
0.02
0.02 625
0.14
2.80 22.07
योग ..
3596
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
(3) ( ब ) म. प्र. शासन की भूमि:
229
0.07
0.02
0.17
307
0.07
0.24
0.09 योग .
(अ) निजी भूमि 76 किता 2.80 हे .
( ब ) शासकीय भूमि 2 किता 0.09 हे . योग .. 78 किता 2.89 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2784- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- नकवेल
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.856 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा
कुल रकबा
(हेक्टर में)
(हेक्टर में )
(2)
(1)
(3) (अ) निजी भूमि का विवरण :
393
0.190
0.028 392
0.138
0.027 580
0.073
0.033 583/1
0.166
0.050 583/2
0.043
584/1
0.100
0.060 584/2
0.208
[भाग 1
(3) (1)
(2)
589/1
0.053
0.016 0.011
589/2
0.020
0.010 588/1
0.220
588/2
0.018 598/1
0.303
598/2
0.049
0.693
0.043 671/1
671/2
0.016
0.015
0.081
672
0.150
0.025 384/1
0.060
384/2
0.030 397
0.129
0.038 396
0.093
0.328
0.050 395
0.150
0.032 394
0.050
0.057
391/1
391/2
0.113
391/3
0.125
0.030 387/1
0.089
387/2
0.057
0.005 673/1
0.017
673/2
0.070
0.013
0.016
678
0.093
0.010 680
0.024 684
0.134
685
0.624
0.050 687/1
0.042
0.029
0.029
687/2
0.178
0.027 688/1
0.045
688/2
0.030 689
0.202
0.026 665
0.129
0.089
0.005 696
0.037 697
0.118
708
0.113
0.299
0.006 710
0.065
0.035
0.283
831
0.109
0.005 829
0.023 827
0.069
828
0.117
0.016
0.010 652
0.304
653
0.049
0.010
0.024 695
0.053
0.020 669/1
0.065
669/2
0.016
669/3
0.016
669/4
0.178 भाग 1 ]
3597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 944
0.057
0.023 945
0.061
0.012 940
0.040
0.020 912/1
0.020
0.092
912/2
0.012
914
0.020
0.010 670/1
0.065
0.042 670/2
0.162
670/2क
0.105
670/3
0.146
670/ 2ख
0.072
924
0.024
0.010 932
0.024
0.010 933
0.028
0.010 967
0.117
0.005 910
0.049
0.010 915
0.024
0.021 916
0.024
0.020 917
0.024
0.005 918
0.053
0.010 919
0.053
0.012 920/1
0.037
0.010 920/2
0.024
921
0.073
0.013 922/1
0.037
0.013 922/2
0.036
977/1
0.125
0.015 977/2
0.045
832
0.162
0.032 940/1955
0.020
0.020
0.016
942/1957
0.015 933/1948
0.020
0.010 927/1947
0.024
0.010 184
0.077
0.005 406/1643
0.178
0.012
0.008
407/1644
0.006 968/1967/2
0.016
843
0.040
0.010 844
0.024
0.013 845
0.0120
0.005 670/1830/ 1 क 0.129
0.020 670/1830/2क 0.020
668/1827
0.081
0.027 664/1823
0.020
0.020
(2)
(3) (1)
0.010 650/1821
0.032
650/1820
0.045
0.011 802/1892
0.024
0.023
0.020
579/1741/1
0.045
0.060
579/1741/2
0.010 580/1743
0.089
0.057
584/1747
0.016
0.022 586/1751
0.045
586/1752
0.040
0.010
0.040 386/1626
0.113
386/1627
0.073
0.013
0.056
0.030 386/1628/1
386/1628/2
0.056
707/1844
0.049
0.010
0.028
0.016 941
0.026
0.040
650/1818
1.851
10.635
कुल योग
(ब ) शासकीय भूमि
968/1967
0.05
1.856 महायोग : अ+ब= 115 किता ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि, शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2786- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील-रामपुर नैकिन 3598
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(ग) ग्राम-झाझ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1.)
(अ) निजी भूमि का विवरण
2247/1 , 2247/2
0.02
2248
0.05
2249
0.04
2255
0.08
0.19
योग ..
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण
00
योग-(अ+ब ) 4 किता .. 0.19
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.19 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2788- प्रका.- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम-घुघुंटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.12 हेक्टेयर.
घुंघुटा सब माइनर ग्राम- घुघंटा
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.03
254
255
0.06
256
0.09
0.03
257
262
0.03
0.05
263
266
0.08
267
0.03
280
0.07
0.05
295
296
0.03
297
0.08
0.04
298
299
0.04
340
0.05
0.05
341
0.07
351
0.07
354
0.02
357
0.18
358
377
0.06
378
0.01
430
0.04
431
0.04
0.02
432
0.02
433
0.01
434
435
0.02
0.02
436
0.07
849
853
0.09
0.02
863
0.01
924
0.08
925
926
0.06
2.73
योग (अ) ..
(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :
0.03
248 भाग 1 ]
3599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
351
0.03
353
0.06
355
0.02
359
0.02
363
0.07
541
0.03
617
0.02
619
0.02
854
0.09
0.39
योग-( ब ) ..
3.12
योग-(अ+ब)
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 2.73 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.39 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2790- प्रका.- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील-रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम-रामपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर.
हरिहरपुर सब माइनर ग्राम - रामपुर
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
296
0.16
1.16 1.32
338/1 , 338/2 , 338/3 योग ( अ) ..
(1)
(2)
( ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण:
336
0.02
365
0.18
366
0.06
0.26
योग-( ब) ..
1.58
योग- ( अ+ ब)
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . 1.32हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 0.26 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2792 - प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- भितरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.22 हेक्टेयर.
भितरी सब माइनर ग्राम-भितरी
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.16
2478
2479
0.16
2481
0.06
2482
0.23 3600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2) (1)
2483
0.13 2484
0.07 2515
0.10 2527/1/1 , 2527/1/2
2527/2 , 2527/3
0.07 2527/4 , 2527/5 ,
2527/6
0.07 2528
2529
0.02 2530/1/1 , 2530/1/2
2530/2 , 2530/3
0.01 2530/4 , 2530/5
2530/6
2531
0.13 2532
0.03 2533
0.01 2535
0,08 2536
0.01 2551/1 , 2551/2]
0.01 2551/3 , 2551/4)
2552/1 , 2552/2 ]
0.02 2552/3 , 2552/4
2553/1, 2553/2
0.14 2553/3, 2553/4
0.01 2554/1 , 2554/2
0.02 2555/1 , 2555/2
2557/1 , 2557/2
0.01 2557/3 , 2557/4
0.01 2560/1 , 2560/2
0.16 2561/1 , 2561/2
2562
0.04 2629/1/1
2629/1/2
0.08 2629/1/3
2630
0.17
0.13 2635/1, 2635/2 2635/3 , 2635/4
2636/1, 2636/2
0.10 2636/3 , 2636/4
2638/1 , 2638/2
0.04 2638/3 , 2638/4
2638/5
(2)
(1)
0.18
2997
2999
0.34
3000
0.10
3007
0.01
0.18
3008/1 , 3008/2
0.01
3009
0.05
3029
0.20
3038
0.04
3040
0.08
3042/1 , 3042/2
0.05
3043/1 , 3043/2
3047/1
0.07
3047/2
3047/3
0.31
3049/1 , 3049/2
0.03
3051
0.10
3052
3053
0.06
0.07
3055/1 , 3055/2
3060
0.02
0.01
3063/1 , 3063/2
4.19
योग (अ)
(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण:
0.01
2619
0.02
2637
0.03
योग- ( ब) ..
4.22
योग-( अ+ ब) = 51 किता ..
4.19 हे.
प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण
0.03 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा
योग : 4.22 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2798- प्रका. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि भाग 1 ]
3601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
( ग) ग्राम-झाझ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.70 हेक्टेयर.
पटेल टोला माइनर ग्राम -झाझ
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
516
0.02
517
0.14
518
0.03
519
0.04
544
0.01
548
0.03
549
0.02
550
0.03
553
0.03
554
0.02
562
0.06
564
0.07
0.06
565/1 , 565/2 , 565/3
569
0.01
570
0.05
571
0.02
572
0.01
0.04
575/1 , 575/2
576
0.05
0.02
594
0.03
600/1 , 600/2
623
0.08
637
0.04
638
0.06
(1)
(2)
639
0.01
0.02
640
647
0.15
0.04
648
650
0.04
655
0.02
0.11
664
720
0.11
721
0.09
722
0.02
0.01
527/3819ख
770/3820
0.02
1.70
योग (अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-शून्य
00
00
योग- ( ब ) ..
1.70
योग-( अ+ब)
प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण 1.70 हे .
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक
योग : 1.70 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2800 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन 3602
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(ग) ग्राम-डिठौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में )
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
286
0.03
237
0.07
0.08
288
314
0.08
315
0.05
316
0.05
0.05
320
340
0.04
341
0.10
342
0.05
347
0.08
348
0.05
349
0.02
357
0.03
360
0.01
361
0.10
0.08
362/1 , 362/2
363
0.08
364
0.04
1.08
योग (अ) ..
0
( ब ) शासकीय भूमि का रकबा
1.08
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2802 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- रायखोर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
100
0.02
0.02
113
0.09
126
128
0.03
129
0.01
0.03
132
133
0.03
134
0.01
136
0.03
0.02
137
0.02
138
0.05
139
140
0.03
141
0.01
0.06
152
0.05
153
0.01
160
0.02
199
200
0.02
205
0.04
206
0.01
0.03
207
208
0.02
0.03
210
0.06
212
213
0.02
0.07
214
237
0.02
263
0.05 भाग 1 ]
3603
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2) 264
0.02 265
0.02 267
0.07 269
0.03 270
0.03 271
0.02 272
0.08 273
0.10 276
0.03 277
0.05 278
0.01 279
0.02 280
0.02 309
0.02 314
0.01 315
0.08 318
0.02
0.05 1604/1 , 1604/2
1607/1
1607/2
0.04 1607/3
}
0.07 1608
1609
0.04 1612
0.04
0.05 1613
0.11 1620/1 , 1620/2
1621
0.03 1622
0.04 1623
0.03 1624
0.04
0.04 1627/1 , 1627/2
1628
0.03 1632
0.07
0.18 1633
1640
0.06 1641
0.01
0.01 1642
1658
0.24 1672/1 , 1672/2
0.21 1672/3 , 1672/4
2.93
योग (अ) .
(2)
(1)
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण:
0.02
196
0,04
238
0.02
1657
0.08
योग-( ब) ..
3.01
योग-( अ+ब)
2.93 हे.
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा
0.08 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा
महायोग : 3.01 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2805 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-टाटा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
185
0.016 0.016
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
3604
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2807- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- उमरी कोठार
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.237 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2531
0.030
2534
0.008
2535
0.024
2589
0.008
3031
0.011
3197
0.008
3546
0.012
3837
0.026
3870
0.012
4053
0.048
0.028
0.006
4092 4094 4150
0.016 योग .. 0.237
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 2809 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-भेडरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
101
0.084
102
0.039
103
0.019
योग .. 0.142
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2811 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर भाग 1 ]
3605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(ग ) ग्राम- जामू 177
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
487
0.072 योग .. 0.072
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2813 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सिरमौर
(ग ) ग्राम- गहनौआ
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.160 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
0.016
0.016
284 286 290
0.128
0.160
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2821 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- मरैला कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.152
0.050
136 143 757, 758 , 759
0.014 योग .. 0.216
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2823 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर 3606
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(ग) ग्राम-पडरी पवाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.211 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
311
0.023
491
0.005
553
0.017
680
0.002
682
0.010
925
0.006
2181
0.022
2212
0.096
1374/1
0.030
योग .. 0.211
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012
क्र. 2839- भू-अर्जन- कार्य- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- अतः भू-अर्जन की धारा 6 के
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- दुबगवां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.738 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
अशासकीय भूमि
[भाग 1
(2)
(3) (1)
153
0.053
0.042
156
0.049
158
0.049
170
0.061
168
171
0.052
167
0.028
0.105
163
160
0.045
140
0.032
0.069
139
137
0.113
114
0.016
115
0.320
116
0.016
0.077
123
122
0.053
121
0.089
0.121
276
0.174
277
0.012
266
योग : 1.738
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
शासकीय भूमि
(हेक्टर में)
(हेक्टर में)
(1)
(3)
(2)
_ 151
0.073
152
0.089
क्र. 2841 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
3607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- मझियार
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.614 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
अशासकीय भूमि (हेक्टर में)
(2)
(1)
शासकीय भूमि (हेक्टर में) (3) 8
0.101
20
0.024
25
0.303
26
0.081
27
0.053
17
0.081
18
0.020
511
0.008
87
0.053
88
0.073
89
0.146
90
0.004
101
0.077
102
0.045
515
0.036
103
0.049
182
0.012
181
0.032
184
0.262
193
0.154 योग : 1.614
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2843 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-कटकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.157 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
अशासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)
(2)
शासकीय भूमि (हेक्टर में) (3) 123
0136
128
0.084
130
0060
131
0.052
134.
0.440
0.108
133
140
0.130
154
0.136
165
0.091
157
0.092
164
0.048
162
0.076
169
0.042
0.072
171
170
0.032
207
0.045
0.060
208
210
0.004 3608
(1)
(2)
(3) 206
0.040
202
0.060
203
0.038
214
0.090
216
0.045
233
0.052
204
0.032
264
0.050
263
0.050
262
0.028
261
0.008
298
0.028
296
0.081
292
0.158
290
0.009
314
0.144
311
0.062
312
0.072
44
0.072
43
0.144
38
0.004
40
0.096
41
0.058
42
0.039
39
0.024
19
0.034
18
0.102
999
0.182
16
0.006
14
0.020
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(3) (1)
(2)
10
0.008
452
0.050
0.048
158
159
0.061
0.040
160
0.040
161
0.070
105
0.060
104
0.120
103
योग : 4.157
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2845 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम-मनवाही 452
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.107 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
20
0.004
13
0.096
12
0.020
11
0.004
अशासकीय भूमि (हेक्टर में)
शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(3) (1)
(2)
160
0.069
0.121
163 भाग 1 ]
3609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 164
0.105
168
0.089
170
0.129
208
0.008
209
0.486
0.603
219
197
0.016
221
0.255
22
0.226
योग : 2.107
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2847 - भू-अर्जन- कार्य-2011 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सिरमौर
(ग ) ग्राम- पैपखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.579 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
अशासकीय भूमि (हेक्टर में )
शासकीय भूमि (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3) 201
0.113
203
0.012
198
0.061
(2)
(1)
(3)
0.008
199
149
0.234
0.328
155
0.016
151
0.029
156
0.165
154
0.202
153
18
0.139
17
0.049
0.125
21
0.138
6
0.042
22
23
0.028
0.113
24
0.008
19
20
0.008
0.089
30
31
0.101
32
0.073
33
0.085
34
0.008
55
0.012
0.089
44
42
0.081
66
0.240
63
0.010
58
0.270
0.010
59
60
0.125
61
0.125
83
0.129
89
0.239
87
0.016
0.239
88
योग : 3.759 3610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2849- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.165 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(1)
(हे . में ) (2)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.085
76/987/2 583/2
0.080 योग .. 0.165
(ब ) शासकीय भूमि निरंक महायोग 0.165
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2851 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- बगढ़ा 337
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में )
(1)
(2)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
88/2
0.125 योग .. 0.125
( ब ) शासकीय भूमि निरंक महायोग 0.125
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3611
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 18 सितम्बर 2012
क्र.2924- रीडर- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- रानापुर
ग्राम-कांकरादरा
(ग)
(घ) तालाब - भामची तालाब ( नहर कार्य) सर्वे नम्बर
रकबा
(हे . में)
(1)
(2)
1627
0.10
1637
0.05
0.06
1707
0.04
1694
0.07
1691
1698
0.05
1638
0.04
1639
0.01
1643
0.05
1644
0.02
1559
0.03
1551
0.02
0.04
1563
1565
0.04
1543
0.05
1529
0.03
(2)
(1)
0.10
1531
0.10
1414
0.03
1373
0.01
1386
0.12
1532
0.02
1699
0.06
1710
1702
0.08
0.04
1375
0.06
1374
0.07
1445
0.07
1438
0.02
1397
0.04
1372
0.02
1395
0.02
1645
0.04
1446
1.60
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भामची तालाब नहर निर्माण में आने से ग्राम कांकरादरा का कुल रकबा निजी भूमि 1.60 हेक्टर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र.2926 - रीडर - भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- रानापुर 3612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(ग ) ग्राम - सुरडिया
तालाब - भामची तालाब ( नहर कार्य ) (घ)
रकबा सर्वे नम्बर
(हे. में) (1)
(2) 338
0.03 337
0.04 339
0.01 352
0.07 354
0.06
0.01 444
446
0.06 497
0.05 496
0.02
0.03 495
490
0.06 488
0.05 473
0.04
0.06 29
0.09 30
13
0.13 33
0.06 149
0.10 10
0.15 153
0.11 407
0.04 411
0.13 412
0.02 413
0.02
0.08 414
432
0.02 435
0.02 437
0.02 447
0.01 434
0.02 193
0.04 192
0.05 194
0.04 195
0.15
0.01 196
328
0.02 330
0.03 336
0.02 335
0.03 (1)
(2)
0.03
355
0.07
474
475
0.10
0.06
476
0.02
190
योग . 2.28
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भामची तालाब के नहर निर्माण में आने से ग्राम सुरडिया का कुल रकबा निजी भूमि 2.28 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 18 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 01- अ- 82--2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रायसेन
(ख) तहसील/तालुका-बेगमगंज
(ग ) नगर/ग्राम - इटैया, भैसबाई खुर्द , सुनेहरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.730 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)
(3) (1)
(2) ग्राम- इटैया
0.150
2.807
42,43,44,45,46,47, 48,49/2
0.420
1.214
39,40,41/1 भाग 1 ]
3613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 38/1
0.081
0.030
1.214
0.250 39,40,41/2
37/2
0.050
0.121
38/2
0.081
0.020
0.080
2.108
39,40,41/3/1
20
0.240
2.630
0.220 29/1
1.129
30/1
0.506
0.090 18/1/1
1.109
0.150 18/1/2
1.214
0.120
0.150
2.803
42,43,44,45,46|
47,48,49/1
168/83
1.012
0.170 83/84
2.035
0.050
0.280 85/1
1.153
0.010
0.146
88
89
0.619
0.170
3.666
0.360 113
0.777
114
0.060
0.050 178/114
1.942
115/1
0.389
0.020 116/1
1.148
0.260 111
3.298
0.060 116/2/1
1.019
0.120 116/2/2
1.506
0.080 117
1.003
0.030 118/2
1.214
0.050
0.425
123/2/1/1
0.080
0.100 123/1/1
1.306
123/2/2/1
0.242
0.130
ग्राम -- भैसबाईखुर्द
54/2
0.809
0.110 64/1
1.120
0.020 56
2.727
0.170 67/2
1.214
0.120
3.545
0.300 65
66
1.226
0.300 53/2
0.405
0.080 (1)
(2)
(3)
3.634
0.360 73
0.020
0.308
74
2.377
0.040 67/1
0.300
2.274
161
0.230
1.040
142/2
0.110 142/1
1.044
0.240
1.230
263/93/2
0.619
0.080 170/1
0.270
1.489
171/1
0.080
1.643
175
0.220
2.189
162
0.020
0.243
96
0.230
0.986
263/93/1
0.130
3.144
93/2
0.020
0.433
93/1
0.020
1.809
95
ग्राम-सुनेहरा
0.120
1.598
692
0.120
1.531
693
0.603
0.070 691/1
0.070
0.930
699/3
0.100
0.466
699/2/2
0.100
0.929
699/1
0.240
1.404
702
0.030
1.214
707/1
0.180
2.016
706
0.180
2.068
718
8.730
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.--कीरतपुर जलाशय हेतु नहर निर्माण हेतु
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 सितम्बर 2012
क्र. 2855- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील-रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम-तितरा बाघेलान
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.540 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
कुल रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
(3) 14
0.58
0.157 15
0.100
0.44
17
0.53
0.090 18
0.098
0.91
0.41
0.030 19
20
0.26
0.065
योग 0.540
गोशवारा
0.540 निजी भूमि
शासकीय भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा बाघेलान सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2857 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
( ग) ग्राम- तितरा शुक्लान
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.395 हेक्टर .
रिमार्क खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
80
0.120
81
0.060
82
0.060
0.038
83
0.054
84
85
0.012
0.070
86/1, 86/2
0.010
92
93
0.042
0.030
100
102
0.050
0.025
113
0.066
114
0.054
161/1 , 161/2
163
0.140
164
0.044
0.048
165/1 , 165/2
0.006
166
0.174
167/1 , 167/2
0.015
170/1 , 170/2
180
0.120
0.07
181
0.102
188
160
0.008
0.010
101
योग .1.365 भाग 1 ]
3615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
मध्यप्रदेश शासन की भूमि
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
119
0.018
186
0.012
योग 0.030
गोशवारा
खसरा नं .
विवरण
कुल अर्जित रकबा कृषक सं.
(हे . मे.)
28
30किता
1.365 निजी भूमि
म. प्र. शासन
0.030
2किता
की भूमि
32किता
योग .. 1.395 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2859 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम कोरिगवॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.315 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
रिमार्क
(हे.में)
(1)
(2)
(3)
0.045
289 291
0.045
(3)
(2)
(1)
0.045
292
0.045
292
293
0.085
0.039
298/1
0.056
299/1
-म. प्र . शासन जल संसाधन विभाग 299/2
298/2
-म . प्र . शासन जल संसाधन विभाग योग 0.315
गोशवारा
0.315 निजी भूमि 8 किता अशासकीय भूमि
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2861 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम-तितरा शुक्लान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.113 हेक्टेयर .
रिमार्क खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे.में)
(3)
(2)
(1)
0.007
0.010
213 214
218/1 218/2
0.030 3616
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2)
(3) (1)
219/1
0.030
219/2
220
0.060
221
0.016
268/1
0.020
0.075
269/1
289
0.071
290
0.020
291
0.025
292
0.038
293/1
293/2
293/3/1
0.090
294/3/2
294
0.030
0.060
296
555
0.015
558
0.010
559
0.060
560
0.090
579/1
0.112
579/2
580
0.075
581/1
0.025
581/2
583
0.040
584
0.075
585
0.021
586
0.015
588
0.030
837/1
0.075
837/2
838
0.060
0.070
849
850
0.075
851
0.030
0.040
875
0.020
876
877
0.020
878
0.020
879
0.018
880
0.015
(3) (1)
(2)
0.040
888
0.050
889
893/1/1
0.090
893/1/2
893/1/3
894/1/4
893/2
0.015
904
0.015
905
0.030
906
0.045
907
0.055
909
0.055
911
912/1
0.025
912/2
0.012
913
0.015
914
0.020
915
0.006
916
917
0.036
2.095
योग :
म. प्र. शासन की भूमि
434
0.018
0.018
योग :
गोशवारा
निजी भूमि 65 किता 2.095
0.018
शासकीय भूमि
2.113
महा योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है --- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 2 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2863- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित भाग 1 ]
3617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- तितरा शुक्लान
(घ ) क्षेत्रफल-1.260 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
0.028 645/1
646/1
646/2
0.028 650/1
650/2/1
0.030 650/2/2
650/2/3
653
0.045 654
0.005
0.050 655
663
0.095 666
0.175 993
0.100 994
0.155
0.006 1002
1003
0.015 1013/1
0.040 1013/2
1014
0.040 1016
0.070 1017
0.055 1019
0.090 1020
0.012
0.075 1021
1022
0.040 1023
0.070 650/1029/1
0.015 650/1029/2
योग : 1.239 म. प्र. शासन की भूमि
0.015
1000
0.006
1001
0.021
योग :
गोशवारा
1.239
निजी भूमि 26 किता
0.021
म. प्र . शासन की भूमि 2 किता
1.260
महायोग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2012
क्र. 2891 - प्रका.- भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- आलमगंज 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2) 0.065
678/378
0.065
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के आलमगंज वितरिका नहर माइनर नं. 3 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र. 2893 - भू- अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- कठेरी पवाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
251
0.124 0.124
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के धवैया वितरक नहर की कठेरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2896 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- लौलाछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.502 हेक्टेयर .
खसरा
शासकीय भूमि अशासकीय भूमि
नम्बर
(हे. में)
(हे. में) (1)
(3)
(2)
0.192
192
0.248
670
234
0.024
187
0.038
योग : 0.502
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2898 - भू-अर्जन-कार्य-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ ग्राम - पिपराछा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अशासकीय भूमि (हे. में)
शासकीय भूमि (हे. में) (3) (1)
(2)
0.124
80 भाग 1 ]
3619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शास . भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परि. , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 22 सितम्बर 2012
क्र. 2909 - भू-अर्जन--20. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) नगर/ग्राम- लखइया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.009 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर (1)
रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
182/1
0.009 0.009
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की कनौजा माइनर नं. 2 की सब- माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परि. , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 21 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 14- अ- 82-2011-12 - म्याना-616 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-गुना
(ख) तहसील- गुना
(ग) नगर/ग्राम-म्याना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.234 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
रकबा ( हे. में ) (2)
(1)
1001/1 में से
0.565
0.700
1002में से
0.105
1003/2/2 में से
0.169
1003/2/3 में से
0.399
1003/2/4 में से
1003/3
1.000
1003/4 में से
1.186
1003/5 में से
1.082
1.686
1003/6 में से
0.658
1003/7 में से
0.554
1005/1 ख
0.126
1005/2 में से
1.523
1005/3 में से
0.169
1006 में से 3620
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
(1)
(2)
1030 में से
0.021
1032/1 में से
0.523
1032/8 में से
0.512
1032/9 में से
0.256
योग .. 11.234
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीछई लघु सिंचाई परियोजना ( बांध डूबक्षेत्र ) .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 15- अ-82-2011-12 - रीछई -617.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-गुना
(ख) तहसील-गुना
(ग ) नगर/ ग्राम- रीछई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.199 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक (1)
रकबा (हे. में ) (2)
2/2में से
0.073
2/3/2 में से
0.198
2/4 में से
1.233
2/5/1 में से
0.376
(2)
(1)
2/5/2में से
0.847
0.209
2/5/3
0.268
2/6 में से
0.345
2/7/1 में से
1.285
2/7/2में से
2/7/3 में से
1.129
0.178
2/8 में से
0.325
2/10में से
59/1 में से
0.126
0.361
59/2में से
59/3 में से
0.116
0.073
61 में से
0.064
62में से
0.105
75/1 में से
76 में से
0.094
77 में से
0.199
0.052
81 में से
0.010
82में से
0.051
83/1 में से
0.398
84में से
0.084
89/2/1 में से
योग .. 8.199
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीछई लघु सिंचाई परियोजना ( बांध डूबक्षेत्र) .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011 भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012
आदेश
क्र. एफ. 67-111-10- तीन- 1643.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा के आम निर्वाचन में सुश्री रिति सिंह , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद विदिशा , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पत्र क्र. 565- स्था.नि. - 10, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रिति सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रिति सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 5 मई 2010 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर
3621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2012
कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त 2010 के माध्यम से संशोधित परिशिष्ट छत्तीस आयोग को प्रेषित किया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा लेखे दिनांक 2 जुलाई 2010 को प्रस्तुत किये जाने का लेख करते हुए अंकित किया कि " अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा में कोई राशि व्यय करना नहीं दर्शाया है , परन्तु प्रतिभूति राशि भी व्यय की श्रेणी में आती है . वह भी नहीं दर्शाई गई है . " अतः आयोग के पत्र दिनांक 20 अगस्त 2010 के द्वारा कलेक्टर, विदिशा को निर्देशित किया गया कि अभ्यर्थी को जिलास्तर से नोटिस जारी कर अपूर्ण लेखों को पूर्ण करवाए जाने हेतु नोटिस जारी किया जावे. इसके साथ ही अभ्यर्थी द्वारा यदि विलम्ब से लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है तो अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यत के संबंध में अभिमत चाहा गया.
सुश्री रिति सिंह को नोटिस दिनांक 25 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2012 में लेख किया कि सुश्री रिति सिंह द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . अतः आयोग द्वारा दिनांक 15 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 30 जुलाई 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित किया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रिति सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (ए. के. शर्मा ) प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.