वध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 40 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2012-आश्विन 13, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2012
क्र. ई-5-290 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री एम. के. राय, आयएएस. , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2012 द्वारा दिनांक 16 से 27 जुलाई 2012 तक बारह दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 16 से 31 जुलाई 2012 तक सोलह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-780 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर, मुरैना को दिनांक 4 से 17 अगस्त 2012 तक चौदह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 20 अगस्त 2012का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र. ई - 5-667- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 1 से 6 अक्टूबर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर एवं 7 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी , आयएएस , कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पारशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-900 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री आनंद कुमार शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 1 से 6 अक्टूबर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर एवं 7 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री आनंद कुमार शर्मा की अवकाश अवधि में श्री एन. के. त्रिवेदी, अपर कलेक्टर ( राजस्व ) , जिला विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आनंद कुमार शर्मा द्वारा कलेक्टर , जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. के. त्रिवेदी, कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री आनंद कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनंद कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2012
क्र. ई-5-757 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अरूण कोचर , आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2012 द्वारा दिनांक 18 जून से 20 जुलाई 2012 तक तैंतीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 जून से 6 जुलाई 2012 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
क्र. ई-5-757- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 29 दिसम्बर 2012 तक इकतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 नवम्बर एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री अरूण कोचर की अवकाश अवधि में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भाप्रसे, अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अरूण कोचर द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
3625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-800 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 जून से 2 जुलाई 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2012
क्र. ई- 5-593- आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री अशोक कुमार बर्णवाल, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ , भोपाल को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2012
क्र. ई - 5-523- आयएएस लीव -5 - एक ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्, भोपाल को दिनांक 24 सितम्बर से 19 अक्टूबर 2012 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 सितम्बर एवं 20, 21 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश ज़ोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश की अवधि में श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे , आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती शिखा दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्, का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्, के प्रभार से मुक्त होगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. ई-5-479- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश की अवधि में श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पशुपालन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह, पशुपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
3626
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2012
क्र. एफ- ए-6-44-2012- एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , श्री नरेन्द्र कुमार तनेजा, प्रोफेसर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ , उत्तर प्रदेश को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2012
क्र. एफ- ए- 5-10-2011- एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अगस्त 2012 के तारतम्य में आदेशित किया जाता है कि उस आदेश पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष क्रमांक 2071 पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ ( 01 ) सिविल ( 106 ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधी पेन्शन प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
( 2) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय उक्त आदेशार्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी होगा.
(3 ) उपर्युक्त व्यवस्था आदेश के दिन अर्थात् दिनांक 17 अगस्त, 2012से लागू होगी.
No. F.A- 5-10-2011 -One (1 ) .-In continuation of this Department order even Number dated 17th August 2012 it is hereby directed that the expenditure under the said order will be charged to the Major head 2071 Pensions and other Retirement Benefits (01 ) Civil ( 106) Pensionary Charges in respect of High Court Judges .
(2) The High Court of Madhya Pradesh Shall be the Drawing and Disbursing authority for the order .
(3) The order shall come into force from the date of its issue i.e. August , 17th 2012.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानन्द दुबे, सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2012
क्र. डी-8-2-12- चौदह- 3.- राज्य शासन , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय विनियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री होशियार सिंह मेहर, संयुक्त संचालक कृषि को " अपर गन्ना आयुक्त " नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2012
फा.क्र. 3- ( बी) -6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा श्री गौरव कुमार आत्मज श्री सुभाष चंद , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 , मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2012
फा.क्र. 1-6-89 - इक्कीस- ब( एक) -2800-2936-12.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6- 89- इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्तअधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
विशेष न्यायालय (3)
स्थानीय क्षेत्र/ सेशन खण्ड (4) अनु- क्रमांक (1)
जबलपुर जबलपुर.".
" 8. श्री चन्द्रेश कुमार खरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -2800-12 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following भाग 1 ]
amendment in this Department's Notification F. No. 1-6- 89 -XXI - B ( 1 ) dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 17th April , 1998 , namely : --
AMENDMENT
In the said Notification , in the Schedule , for serial number 8 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:--
Special Court
S. No.
Local area/ Session Division Name and Designation of the Judge
(2)
(4) (1)
(3)
Jabalpur Jabalpur. " .
" 8. Shri Chandresh Kumar Khare , Additional Session Judge, Jabalpur .
This amendment shall come into force from the date onwhich the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2012
फा.क्र 1 ( बी ) -17-2004- इक्कीस- ब( दो).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री मदनमोहन श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, दतिया नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्तिएक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
(टीप.- श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव की जन्म तिथि 5 नवम्बर 1959 पांच नवम्बर उन्नीस सौ उनसठ अनुसार उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 5 नवम्बर 2021 पांच नवम्बर दो हजार इक्कीस को पूर्ण होगी . )
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2012
फा.क्र 1 ( बी ) -2-2012- इक्कीस- ब(दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुरेश कुमार जेठानी पुत्र श्री अशोक कुमार जेठानी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शहडोल सत्र खण्ड के शहडोल राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, शहडोल नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह 'का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(टीप.- श्री सुरेश कुमार जेठानी की जन्म तिथि 5 अक्टूबर 1968 पांच अक्टूबर उन्नीस सौ अढ़सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 5 अक्टूबर 2030 पांच अक्टूबर दो हजार तीस को पूर्ण होगी . ) फा.क्र 1 (सी ) -23-2008 - इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन , लोकायुक्त संगठन कार्यालय के पत्र क्रमांक 8129 - स्था. - 2012 , दिनांक 4 सितम्बर 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री जयसिंह डी. सूर्यवंशी, अधिवक्ता ग्वालियर को रु. 18,000/- ( रुपये अठारह हजार ) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है. ) के मासिक पारिश्रमिक पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2011 से एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्तिके कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2012 से 8 अक्टूबर 2013 तक की अभिवृद्धि की जाती है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे . प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, म.प्र. करेगा.
उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .
(नोट.-विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे ) .
फा.क्र 1 ( सी) -23-2008 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन कार्यालय के पत्र क्रमांक 8129 - स्था. - 2012, दिनांक 4 सितम्बर 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री आदित्य अधिकारी , अधिवक्ता जबलपुर को रु. 25,000/- ( रुपये पच्चीस हजार ) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है. ) के मासिक पारिश्रमिक पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2011 से एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्तिके कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2012 से 8 अक्टूबर 2013 तक की अभिवृद्धि की जाती है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे . प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल , म.प्र . करेगा.
उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .
3628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(नोट.- विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे ) .
भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2012
डी. क्र. 2721 - इक्कीस - ब(दो ) - राज्य शासन , श्रीमती रानी बाटड़, संयुक्त कलेक्टर, जिला रतलाम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 ( 2 ) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है .
भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2012
फा.क्र 1 (बी ) -03-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री जाहिद हुसैन चौधरी पुत्र शराफत हुसैन चौधरी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बुरहानपुर सत्र खण्ड के बुरहानपुर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, बुरहानपुर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
(टीप. श्री जाहिद हुसैन चौधरी की जन्म तिथि 3 जनवरी 1959 तीन जनवरी उन्नीस सौ उनसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 3 जनवरी 2021 तीन जनवरी दो हजार इक्कीस को पूर्ण होगी. ) फा.क्र 1 (बी) -03-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री शांताराम वानखेड़े पुत्र पंडितराव वानखेड़े , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बुरहानपुर सत्र खण्ड के बुरहानपुर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, बुरहानपुर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
(टीप.- श्री शांताराम वानखेड़े की जन्म तिथि 15 मई 1976 पन्द्रह मई उन्नीस सौ छियत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 15 मई 2038 पन्द्रह मई दो हजार अड़तीस को पूर्ण होगी. ) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा , सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2012
क्र. एफ- 03-36-2006- तीन जेल-2416 .- राज्य शासन , प्रिजन्स एक्ट 1894 की धारा 3 ( 1 ) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रथम चरण में जिला मुख्यालय स्थित उप जेल बालाघाट, मंदसौर एवं मुरैना को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. टी. एक्का, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर 2012
क्र. स्थापना- 2012.- मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्री विकाससिंह नरवाल ( भा.प्र.से. ) अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को उज्जैन नगर सीमा के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है .
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर .
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल राजभवन, भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2012 क्र. एफ- 1-4-12- रा.स. यू.ए. 1-1566.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 1998 ( क्र. 13 सन् 1998 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्ति की गई है: --
1. डॉ. एस . सी. शर्मा,
समिति के कुलाधिपतिजी चेयरमेन द्वारा नामांकित .
कुलपति,
तुमकुर यूनिवर्सिटी, तुमकुर-572101 ( कर्नाटक )
समिति के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामांकित.
2. डॉ. ( श्रीमती ) स्नेहलता देशमुख , (पूर्वकुलपति, मुंबई विश्वविद्यालय ) समर्थ कृपा , राम मंदिर रोड, प्रथम तल, विले पार्ले ( पूर्व ) मुंबई-400051 . सदस्य
3. प्रो. डी. नरसिंहा रेड्डी,
कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित.
समिति के अध्यक्ष, रिक्रूटमेंट एवं असेसमेंट सेंटर, सदस्य डी.आर.डी.ओ. , रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली.
(2) महामहिम कुलाधिपति के द्वारा डॉ. एस. सी. शर्मा को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ,
भोपाल के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
3629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 14 सितम्बर 2012
क्र. भू.अ.अ.- 2011-12-3557.-प्र. क्र.अ.- 82 वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील का नाम
(1)
(2)
(3)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) दमोह बटियागढ़ फतेहपुर खैरी रामदास नीमी
15.22 2.59 3.07
योग .. 20.88
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह.
फतेहपुर जलाशय योजना नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की, भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 18 सितम्बर 2012
क्र.- क--7164 - प्र.भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में. ) (2)
(5) (1)
(3)
(4)
देवरी
सागर
2
0.04
जैतपुर गगई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर ( म. प्र. )
देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना- II के वायी तट नहर निर्माण ग्राम जैतपुर गगई की निजी भूमि का भू-अर्जन.
3630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र.-क- 7165- प्र.भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में. ) (1) (2)
(5)
(4) 11
देवरी
(3) सलैया
सागर
1.44
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर ( म. प्र. )
(7) देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना की दायी तट नहर के अंतर्गत देगुवां माईनर निर्माण हेतु ग्राम सलैया की निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र.-क- 7166- प्र.भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में. ) (1) सागर
(2) देवरी
(4) 7
(5) 0.81
(3) डुगरिया मुंआर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र. )
देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना- II के वायी तट नहर निर्माण ग्राम डुगरिया मुआर की निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र.-क- 7167- प्र.भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल तहसील
कुल ख. नं.
कुल रकबा
(3) ससना
(4) 28
(2) देवरी
(1) सागर
(हे. में. ) (5) 3.12
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र. )
(7) देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना- II के वायी तट नहर निर्माण ग्राम ससना की निजी भूमि का भू-अर्जन.
भाग 1 ]
3631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र. - क- 7168 - प्र. भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में. ) (2)
(1)
(3)
(4)
(5) देवरी
1
सागर
0.02
मुआर खास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर ( म. प्र. )
देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना- II के वायी तट नहर निर्माण ग्राम मुआर खास की निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र.- क- 7169 - प्र.भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में. ) (2) (3)
(4)
(5) (1) सागर देवरी
1.95
रायखेड़ा 9
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र. )
देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना की दायी तट नहर के अंतर्गत देगुवां माईनर निर्माण हेतु ग्राम रायखेड़ा की निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. - क- 7170- प्र.भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे . में. ) (2)
(5) (1)
सागर देवरी
(4) 6
0.75
(3) समनापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर ( म. प्र. )
देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना की दायी तट नहर के अंतर्गत देगुवां माईनर निर्माण हेतु ग्राम समनापुर की निजी भूमि का भू-अर्जन.
3632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र.-क- 7172- प्र.भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमी के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे . में. ) (1) (2) (3)
(4)
(5) देवरी
18
5.44 सागर
देगुआं
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर ( म. प्र. )
देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुरा जलाशय योजना की दायी तट नहर के अंतर्गत देगुवां माईनर निर्माण हेतु ग्राम देगुआं की निजी भूमि का भू-अर्जन .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 21 सितम्बर 2012
क्र. 10595 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
पालाबे
10.154 नरसिंहगढ़
राजगढ़
योग .. 10.154
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पालाबे तालाब में प्रभावित भूमि काअर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़.
नोट:- भूमि का नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू- अर्जन अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय मं किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 65 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
ग्वालियर
ग्वालियर
उटीला
(4) 3.770
कुल योग 3.770
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा/ रसीदपुर उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 66 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
बेरजा
7.610 ग्वालियर ग्वालियर
कुल योग .. 7.610
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर .
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/ रसीदपुर उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 69- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 3634
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) 1.06 ग्वालियर ग्वालियर लडूआपुरा
योग
1.06 ( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की बंजारे का पुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 70 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
ग्वालियर ग्वालियर
(4) 2.42
(3) हस्तिनापुर
2.42
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की बंजारे का पुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु .
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 71 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(3) किरावली
ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(4) 5.01
5.01
कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की बंजारे का पुरा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र. 73 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
ग्वालियर
(3) पार
(4) 11.958 टप्पा घाटीगांव
11.958
कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.
हिम्मतगढ़ तालाब की दांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग देवास , दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. 819 - भू- अर्जन-2012 प्र. क्र. 9- अ-82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
(1) देवास
क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.01
(3) बुदासा
(2) टोंकखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा (4 ) ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन
(5) संभाग, देवास .
बुदासा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में ग्राम बुदासा तहसील टोंकखुर्द की निजी भूमि रकबा 3.01 हे. अर्जित की जाने संबंधी.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 25 सितम्बर 2012
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.- 1547-12- पत्र क्र. भू-अर्जन12 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 3636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1) (2) (3)
(4) सतना
मैहर
0.600
0.409
0.983
सढ़ेरा सन्नई इटहरा
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) रिलायंस सीमेंट प्लांट के ओ. एल.बी.सी. निर्माण हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी मैहर अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला सतना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2012
क्र. 2918 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
रीवा त्योंथर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 1.430
दुअरा उर्फ भगवानपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमिके लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पतियों काअर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2920- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]
3637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा त्योंथर
2.960
चुनरी कोठार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमिके लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पतियों काअर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2922- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा त्योंथर सोहागी
3.830
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पतियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2932 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी 3638
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 14.205
(3) बड़ागांव
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्योंथर .
त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पतियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 21 सितम्बर 2012
क्र. क्यू. - भू- अर्जन-12-858.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा
तहसील
ग्राम
नं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) पिछोर
(4) 881
(5) 0.03 (1) शिवपुरी
(3) केड़र
886
0.20
890/1
0.13
890/2
0.18
892
0.15
895
0.01
896
0.19
897
0.03
0.10
1274
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दाई तट नहर के निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी, ( म. प्र. ) .
भाग 1 ]
3639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(1) (2)
(3) (4)
(5)
1275
0.13
0.03
1276
1284
0.15
1285
0.01
1291
0.03
1293
0.17
0.50
1294
1304
0.14
0.18
1305
1306
0.01
1330
0.56
1344/3
0.04
योग . .2.97 (2)
(7) (6)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी पिछोर जिला- शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
शिवपुरी , दिनांक 27 सितम्बर 2012
क्र. 1703 प्र. क्र. 21-11-12 - भू-अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
खसरा नं.
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(4)
(5) करैरा
522
(3) अम्बारी
0.17 (1) शिवपुरी
106
0.08
429
0.05
0.40
133
218
0.48
200
0.12
195
0.36
439
0.01
392
0.03
426
0.01
428
0.02
379
0.14
योग . . 1.87 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6) कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. - 9 दतिया म. प्र.
बुन्देलखंड पैकेज के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. 4381 - भू- अर्जन- 2012-प्र. क्र. 12- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
रतलाम
बाजना
0.40
खोरा ठिकरिया
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.
0.47 योग : 0.87
भण्डारिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 26 सितम्बर 2012
क्र. 975- भू- अर्जन- 2012- प्र.क्र.- 16-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(5)
(6)
(4) 3.848
(1) खरगोन भीकनगांव
(3) भगवानपुरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिंग मेंन 2 , 3 बी.टी. पाईन्ट 1 , 2 एवं ग्रेवेटी मेन 1 , 2 हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र. 976- भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र.- 17-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) खरगोन भीकनगांव निमोनी
1.830
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन .
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित आर. एम. 1 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 974- भू- अर्जन- 2012-प्र.क्र. - 18-अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
4.170 खरगोन भीकनगांव सेहनाजपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेटी मेन -1 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
3642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
खरगोन, दिनांक 27 सितम्बर 2012
क्र. 980 - भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र.- 14-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) खरगोन
(2) गोगावां
(4) 0.556
(3) जमशेदपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेटी मेन 2 हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 979 -भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र.- 15- अ-82-2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1) खरगोन गोगावां
(3) सोनगांव
(4) 2.396
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
(6) खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेटी मेन 2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र. 2952 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) सीधी
(4) 1.94 (2) सिंहावल
(3) परसिद्धी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल नहर संभाग , चुरहट जिला सीधी , (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणाली की परसिद्धी माइनर के हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2954- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
सीधी
(2) सिंहावल
1.50 (4)
नौढ़िया (3)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणाली की परसिद्धी माइनर के हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल नहर संभाग , चुरहट जिला सीधी, (म.प्र.) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र. 2956 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सीधी सिंहावल अमिलियां
1.04
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणाली की परसिद्धी माइनर के हेतु.
कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल नहर संभाग , चुरहट जिला सीधी, (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2)
क्र. 2958 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
0.12
करौली खुर्द
सिंहावल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणाली की परसिद्धी माइनर के हेतु.
कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल नहर संभाग , चुरहट जिला सीधी, (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3645
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2012
प्र. क्र. 12 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील-निवाड़ी
(ग) ग्राम-कुलुआ भाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.949 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हे . में) (1)
(2)
7
0.097
6
0.057
3/3
0.571
10
0.332
11
0.283
12
0.450
15
3.201
16/1/1
0.278
16/2
0.144
16/1/2
0.140
16/1/3
0.140
16/1/4
0.139
17
0.081
18
0.020
22
0.170
23
0.214
27
0.283
28
0.194
43
0.405
(2)
(1)
44
0.097
45
0.380
0.255
46
47
0.142
48
0.093
49
0.158
50
0.065
51
0.332
0.304
73/अ
72
0.551
0.121
75
योग .. 7.949
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- वरूआनाला तालाब योजना के ओव्हर - फ्लो हेतु पनयारा नाले को चौड़ा करने का कार्य.
( 3 ) ग्राम कुलुआखास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
टीकमगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 11 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील-निवाड़ी
(ग ) ग्राम- कुलुआ खास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.252 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
0.004
543
559
0.109 3646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
558
0.045
560
0.280
564/1
0.182
564/2
0.053
0.015
565/1 , 565/2
0.228
573/1 , 573/2
574
0.081
576
0.283
0.016
577/1 , 577/2 , 577/3
577/3 |
577/4
578
0.032
579
0.005
580
0.168
583
0.036
584
0.264
589
0.213
590
0.128
1099
0.019
1100/1
0.240
1100/2
0.120
1102
0.044
1104
0.101
1105
0.014
1106
0.379
1107
0.014
1109
0.045
1111
0.134
योग . 3.252
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- वरूआनाला तालाब योजना के ओव्हर फ्लो हेतु पनयारा नाले को चौड़ा करने का कार्य.
(3) ग्राम कुलुआखास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 6- अ-82- वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 43- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम- इमलिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.393 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
34
0.125
35
0.688
36
0.020
37/4
0.109
0.169
37/5-6-7-8
0.153
41/1 क
41/1ख
0.129
कुल योग : 1.393
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कान्हरगँव - महगुवाकलां आड़ेगॉव मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ- 82- वर्ष 2011-12 गाडरवारा पत्र क्र. 43- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
भाग 1 ]
3647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग) ग्राम- खंचारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.239 हेक्टेयर
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
32
0.080
33
0.030
138/1
0.019
144/2
0.110
योग : 0.239
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खंचारी- चिरचिरा- बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 16- अ-82- वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 43- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील-गाडरवारा
(ग ) ग्राम- चिरचिरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.280 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे . में)
(1)
(2)
240/1
0.025
240/2
0.035
0.100
241/1 , 241/2
243/1
0.050
(2)
(1)
0.070
243/2
कुल अर्जित रकबा : 0.280
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खंचारी से बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17-अ-82- वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 43- भू-अर्जन - 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम- चारगाँवकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
185/3
0.081
0.069
191/1
योग : 0.150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कान्हरगाँव- महगुवाकलां आड़ेगांव मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18- अ- 82- वर्ष 2011-12 गाडरवारा- पत्र क्र. 43- भू-अर्जन- 2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) घोषित किया जाता है कि आवश्यकता है : - की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 3648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग) ग्राम- मरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.930 हेक्टेयर
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में) (1)
(2)
125/1
0.080
0.025
125/3
0.040
126/3 , 126/5
126/6
0.050
127/1
0.040
127/3
0.050
127/4
0.080
127/5
0.050
0.040
129/2, 130/1
129/1
0.160
130/3
0.080
130/5क
0.025
130/5ख
0.040
0.080
139
132
0.030
133/1 , 133/2
0.060 कुल योग : 0.930
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गरहा से बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2012
क्र. 03- अ-82- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ---
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- राजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- भभुवा
(घ) निजी भूमि-11.477 हेक्टर .
भू-अर्जन खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
0.674
118
0.201
160/1
160/2
0.289
172
0.125
0.110
173/1
0.073
174/1
0.100
180/1
180/2
0.015
0.100
181/1
0.252
182
0.041
183/1
0.221
184/1
0.151
199
0.083
200/1
0.128
200/2
0.022
201
202/1
0.155
0.015
202/2
0.013
203/1
0.020
203/2
0.404
204
0.040
205/1
0.100
205/2
0.092
0.082
225
0.152
226
227
227
वितरिका 0.100 माइनर 0.047
0.210
228 भाग 1 ]
3649
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
230/1
0.082
230/2
0.002
231
0.082
232
0.165
233
0.190
236/1
0.026
238
0.114
239
0.165
0.010
240/2
245
0.155
426
0.504
429
0.240
430
0.132
431/1
0.092
0.113
431/2
432/1
0.037
432/2
0.102
432/3
0.110
434
0.152
437
0.365
450
0.322
451
0.262
452
0.131
453
0.205
459/1
0.202
459/2
0.652
489
0.172
0.559
491
495
0.641
496
0.281
497
0.020
498
0.107
499
0.005
530
0.182
598/1
0.155
598/2
0.248
671
0.101
672
0.160
673
0.219
11.477
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना हेतु ग्राम भभुवा की रानीपुर वितरिका ( चेन 115 से 215 ) एवं भभुवा माइनर क्र. 1 ( चेन 0 से 50 ) नहर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 04- अ- 82- भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- राजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- डुमरा
(घ ) निजी भूमि-2.729 हेक्टर.
भू-अर्जन खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1323
0.023
1325
0.052
1326
0.053
1327
0.074
1328
0.073
1329
0.100
0.071
1330
0.002
1331
0.152
1337
0.136
1412
1413
0.125
1418
0.132
1475
0.041
1476
0.142
1813/1/1
0.104
0.242
1814
0.040
1818
0.140
1820
0.162
1821/1
0.132
1828 3650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(2)
(1)
1829
0.163
1906
0.082
1908
0.102
1909/2
0.002
1911
0.082
1912
0.102
1913
0.082
1914/1
0.026
1914/2
0.013
1914/3
0.005
1917
0.002
1918/1
0.072 2.729
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना हेतु ग्राम डुमरा की डुमरा माइनर क्र. 3 ( चेन 0 से 24 ) एवं देवकलिया माइनर क्र. 4 (चेन 0 से 24 ) नहर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर छतरपुर एवं अनुविभागीय राजस्व के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 05 - अ- 82 - भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-राजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- देवकलिया
(घ ) निजी भूमि-2.910 हेक्टर.
भू-अर्जन खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1242/1
1243/2
0.163 0.123
(1)
(2)
1243/3
0.167
1244
0.101
0.072
1246
0.217
1247
1284/1
0.012
0.122
1284/2
1284/3
0.122
0.092
1289
1292/1
0.113
1296
0.035
1300
0.223
0.005
1305
1306
0.142
1307
0.112
1310
0.108
0.036
1312
1313
0.077
0.063
1314
1315
0.122
1316
0.193
1320
0.113
1321
0.082
1350
0.030
1352
0.265 योग .. 2.910
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - उर्मिल परियोजना हेतु ग्राम देवकलिया की देवकलिया माइनर क्र. 3 (चेन 0 से 30 ) एवं देवकलिया माइनर क्र. 4 चेन 0 से 24 के नहर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर छतरपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3651
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 21 सितम्बर 2012
प्र.क्र. 01-2011-12-अ-82-क्र. क्यू/ भू-अर्जन- 2012-1908 से 1913.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील - कोलारस
(ग) नगर/ग्राम- गुरीला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.50 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (1)
(2)
(3)
151
1.32
तालाब निर्माण हेतु 24
0.15
नहर निर्माण हेतु
"
25
0.12
"
27
0.16
"
36
0.19
_"_
11
0.14
_ "_
12
0.06
"
14
0.04
_"_
0.08
16
_ "_
0.03
17
-"-
18
0.11
_"_
19
0.10 योग : 2.50
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, कोलारस , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 02-2011-12 -अ-82- क्र. क्यू/ भू-अर्जन- 2012-1914 से 1919.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- कोलारस
(ग ) नगर/ग्राम-राजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.16
129
नहर निर्माण हेतु 401
0.13
403
0.12
0.12
398
योग : 0.53
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, कोलारस, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3652
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन -.....- 2012-13-286-289.- चूंकि, राज्य शासन को समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची का वर्ग ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील-अशोकनगर
(ग ) ग्राम- शहवाजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 57.598 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
21/2में से
0.575
21/3 में से
0.575
22/1 में से
0.365
22/2में से
0.575
31 में से
0.627
36/1 में से
1.880
36/2क
2.090
0.470
36/2ख
37
0.794
38/ 1 क
0.627
0.209
38/1क/2
38/ 1 ख
1.000
38/1 ग
0.627
38/1 ग मि
0.627
1.254
38/2क/ 1
(2)
(1)
38/2क/2
0.995
38/2ख
0.435
41/1क/1
0.418
0.418
41/1क/1 मि
1.254
41/1ख
2.821
41/2क
41/2ख
0.105
42/1
0.246
1.554
42/2
0.250
42/3मि
42/3मि
0.250
42/4
0.438
0.528
43/1क
1.500
43/1ख
0.500
43/1 ग
0.627
43/1 घ
0.487
43/2क
0.070
43/2ख
0.070
43/2 ग
0.209
43/2घ
0.209
43/2ङ
0.952
44/1
44/2
0.438
45/1क
0.535
45/1ख
0.189
45/1 ग
0.739
45/2
0.523
0.575
46
0.606
47/1
47/2
0.021
0.188
47/3 भाग 1 ]
3653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(2) (1)
48
1.055 49/1क/1
0.066 49/1क/2
0.979
1.045 49/1ख
49/2क
0.458 49/2ख
0.023 49/2ग
0.022 49/2घ
0.022 49/2ड
0.022 51/1
0.711 51/2
0.230 52/2
0.021 53/1
1.500 53/2
1.500 53/3
0.500 53/4
0.363 54/1
1.000 54/2मि 1
0.598
0.597 54/2मि 2
55/1 में से
1.082 55/2
1.500 55/3
0.900 55/4
0.325 56/1
0.300 56/2क
1.500 56/2ख
1.000 56/2ग
1.045 57/1 में से
2.344 57/2 में से
0.856 60/1 ख/ 1 में से
0.062 60/1 ख/2 में से
0.324
(2)
(1)
0.324
60/1 ख/3 में से
0.419
60/2क
0.208
60/2ख
60/2ग में से
0.314
0.418
61/1क/1 में से
61/1ख में से
0.125
61/1ख/2 में से
0.125
61/1 ख/3 में से
0.125
72/1क में से
0.470
72/1 ख में से
0.260
72/2में से
0.575
78/1 में से
1.840
योग : 57.598
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बरखेड़ा छज्जू बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन .
(
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 39 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर 3654
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(ग ) ग्राम-कैमपुरा
(घ) क्षेत्रफल-3.99 हेक्टेयर.
( 3 ) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा की नहर रशीदपुर शाखा के निर्माण हेतु.
सर्वे नं
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
299
0.45
0.01
243
1.18
0.20
244
1.04
0.15
197
0.35
0.21
193
0.15
0.13
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 189
0.48
0.13
187
0.30
0.11
रीवा, दिनांक 18 सितम्बर 2012 124
0.370
0.03
183
0.31
0.01
184
0.27
0.15
182
0.30
0.11
179
0.42
0.15
143
0.52
0.06
245
1.62
0.24
247
0.520
0.18
क्र. 2825 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
315/1
0.01
0.02
अनुसूची
315/2
1.11
259
0.190
0.11
( 1 ) भूमि का वर्णन-
260
0.550
0.20
144
0.26
0.18
(क) जिला-सीधी
258
0.400
0.04
(ख ) तहसील- चुरहट
304
0.140
0.110
(ग ) ग्राम- पचोखर
305
0.140
0.04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर 326
0.470
0.18
325
0.290
0.08
313
1.120
0.21
खसरा नंबर
307
1.000
0.24
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
0.040 300
0.800
0.15
254
0.510
0.22
0.040
57/3, 155/2 ( पुराना) 165 ( नया) 57/3, 155/2 ( पुराना )
253
0.220
0.08
166 (नया)
140
0.86
0.26
योग : 0.080 योग : 3.99
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा उप शाखा रशीदपुरा के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2012
पत्र क्र. 2924- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम-सोहागी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.662 हेक्टेयर
खसरा नंबर (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
573/1ख
0.080
0.030
0.021
0.021
0.096
674/2
674/3
0.108
674/4
0.108
367/1 367/2 367/3 674/5
0.108
0.090
598/1 , 598/2
योग : 0.662
(ब ) शासकीय भूमि
निरंक महायोग : 0.662
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2926- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : - अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम-त्योंथर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा अशासकीय शासकीय भूमि (हे. में) भूमि ( हे . में) (2) (1) 047 0.131 54 0.022 योग . 0.153
निजी भूमि- शासकीय भूमि-
0.153 हे . निरंक कुल योग 0.153 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2928 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक 3656
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम-राजापुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.274 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
अशासकीय शासकीय
भूमि (हे. में)
भूमि (हे. में)
(2) (1)
832/4
0.070
832/6
0.005
832/9ख
0.066
832/10
0.017
832/11
0.021
571
0.095
योग : 0.274
0.274 हे.
निजी भूमि-
निरंक
शासकीय भूमि-
कुल : 0.274 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2930- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- बड़ागांव 375
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.968 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
शासकीय भूमि (हे. में )
अशासकीय भूमि (हे. में )
(2) (1)
0.113 1491
0.149
3318
0.104 3319
0.016 3323
0.056 3324
0.048 3327
3339
0.041
0.040
3378
3380
0.130
0.024 3408
0.124 3413
0.004 3425/2
0.086 3426
3435
0.024
3480
0.035
0.314
3524
0.249
3526
3527
0.201
3528
0.581
0.629 3529
1.410
योग : 1.558
1.558 हे.
निजी भूमि-
1.410 हे.
शासकीय भूमि-
कुल योग : 2.968 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 1 सितम्बर 2012
क्र. 03 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग ) ग्राम- धनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.85 हेक्टर.
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टर में )
(1)
(2)
144
0.19
161/1
0.08
185
0.17
191
0.13
191/1
0.24
205/1
0.05
229/2
0.09
287
0.05
164
0.04
180
0.05
189
0.13
209
0.05
202
0.04
210
0.04
245
0.04
157
0.05
181
0.20
190
0.01
198
0.06
203
0.04
(1)
(2)
0.11
229/1
286
0.06
163
0.14
0.10
184
0.10
211/2
208
0.18
204
0.04
0.12
269/1
0.05
285
2.65
योग ..
शासकीय भूमि
36/1
0.12
158
0.08
योग .. 0.20 2.85
महायोग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- देवलिया जलाशय नहर योजना के अन्तर्गत .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 17 सितम्बर 2012
प्र.क्र- 56 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- डबरा
(ग ) ग्राम- कल्याणी 3658
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.363 हेक्टर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
0.036 1/मिन 1 , 1 /मिन 2
2
0.121 3
0.540 4
0.626 33
0.092 34
0.073 35
0.078 36
0.048 39
0.126 60
0.079 61
0.354 62/मिन 1
0.644 62/मिन 2 , 65/मिन 1
65/मिन 2
0.176 66
0.140 67
0.136 68/मिन 1
0.198 68/मिन 2
69
0.284 71/मिन 1
0.118 71/मिन 2
71/मिन 3
0.013 72/1 , 72/2
73/मिन 2
73/मिन 2ख
73/मिन 1 क
73/मिन 1 ख
73/मिन 1 ग
0.628 170
0.052 172
0.008 173/मिन 1
0.207 173/मिन 2
174/मिन 1
0.058 174/मिन 2
175/मिन 1
0.050 175/मिन 2
176
0.291 (1)
(2)
177
0.195
0.267
181/मिन -1
181/मिन--2
183
0.311
184
0.119
0.249
185/मिन 1
200
0.039
0.090
209/मिन 3
209/मिन 1
209/मिन 2
237
0.123
0.022
249
251
1.372
266
0.092
0.084
267
0.095
268
269
0.120
277/मिन 1
0.258
277/मिन 2
0.092
284
0.116
285
0.071
286
0.167
287/मिन
287/मिन
287/मिन 1
287/मिन 2/क
288
0.095
316
0.189
317
0.093
320/1
320/1
320/1 /मिन 1
320/ 1 /मिन 2
320/1 /मिन 3
320/1 /मिन 4
320/1 /मिन 5
320/ 1 /मिन 5 /ग
320/1 /मिन 5/ख
320/1 /मिन 6
320/1 /मिन 7
320/1/मिन 8 भाग 1 ]
3659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(2) (1)
320/1/मिन 9
320/1/मिन 10
320/1 /मिन 11
320/1/मिन 12
320/1 /मिन 14
320/1 /मिन 15
320/1 /मिन 13
320/10/मिन 1
320/10/मिन 2
320/11
320/12/मिन
320/12/मिन 2
320/13
320/14/मिन 1
320/14/मिन 2
320/16
320/16/क
320/17
320/18/मिन 1
320/18/मिन 2
320/19
320/2/मिन 1
शा.न. 320/5मि.
1 व 320/15 मिन 1
320/2/मिन 2
शा.न. 320/5मि.
2 व 320/15 मिन 2
320/2/मिन 3
शा.न. 320/5मि.
3 व 320/15 मिन 3
320/2/मिन 4
शा.न. 320/5मि.
4 व 320/15 मिन 4
320/2/मिन 5
शा.न. 320/5मि.
5 व 320/15 मिन 5
320/2/मिन 6
शा.न. 320/5मि .
6 व 320/15 मिन 6
320/20/मिन 1
320/20/मिन 2
(1)
(2)
320/21
320/22
320/23
320/24/मिन 1
320/24/मिन 2
320/24/मिन 3
320/24/मिन 4
320/24/मिन 5
320/24/मिन 6
320/24/मिन 7
0.972
320/24/मिन 8
320/24/मिन 9
320/3
320/4
320/6
320/7 मिन 1
320/7 मिन 2
320/8
320/9
327/1
0.164
327/2
329
0.096
331
0.163
457
0.048
0.022
458
459
0.050
464
0.030
0.164
465
487
0.046
0.022
490
498/1
498/2
0.535
498/3
0.029
557/1
557/2
570
0.127
585
0.091
0.136
599/1,
599/2
600
0.104
601
0.123
0.178
829 3660
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(2) (1)
841
0.128 843/1/मिन 1
843/1/मिन 1
843/1/मिन 3
0.050 843/2/मिन
843/2/मिन
844
0.073 845
0.196 846
0.125 847
0.195 849/1
849/2
0.296 849/3
850
0.064 851
0.095 852
0.120 853
0.013 873
0.093
0.082 874/मिन 1
874/मिन 2
875/मिन
875/मिन 1
875/मिन 2
875/मिन 3
0.020 875/मिन 4/ख
875/मिन 4/क
875/मिन 5
875/मिन 6
875/मिन 7
875/मिन 8/ख
875/मिन 8/क
875/मिन/ग
876/1
876/2 मिन 1
876/2मिन 2
0.082 876/2मिन 3
888/मिन 2
0.062
0.015 889/मिन 1
889/मिन 2
890
0.045 893
0.031
(2)
(1)
0.105
894
904
0.198
0.070
906/मिन 1
906/मिन 2
910/1
0.259
910/2
0.171
911/मिन-1
0.175
912
914/मिन 2
914/मिन 3 (क)
0.071
914/मिन 3( ख)
914/मिन 3 ( ग)
915/1
0.193
915/2
0.265
920
925
0.064
935
0.401
937/मिन 1
937/मिन 2
0.213
937/मिन 3
937/मिन 4
943/मिन 1
0.205
943/मिन 2
0.242
944/मिन 1
944/मिन 2
945
0.139
946
0.162
956/मिन 1
956/मिन 2
0.083
956/मिन 3
961
0.300
0.074
962
964
0.150
965
0.127
0.214
966
1004
0.057
1006
0.233
0.263
1007/1 , 1007/2
1009
0.115
1010/मिन 1
0.345
1010/मिन 2 भाग 1 ]
3661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(2)
(1)
1011/मिन 1
0.149
1011/मिन 2
योग 19.363
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2011-12 - पत्र क्र- 2149- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भूमि अर्जन की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक 692- एक-1-116-2011 , जबलपुर दिनांक 3 नवम्बर 2011 के अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गोटेगांव
( ग) ग्राम-गोटेगांव खेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.647 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
78/2
0.028
79
0.539
(2)
(1)
0.316
81/1-2
0.186
82/1-2
0.502
83/1-2
84/1-2
0.016
77/1
86/2
0.279
0.203
87/1 ख
0.336
88/1
0.737
89
0.818
101/2
101/1
0.413
0.036
103/1
104
0.510
107/ 1 ख
0.041
0.012
106/1
109/1 ग
0.810
85/4
0.069
86/3
0.020
106/2
0.790
0.203
109/1 छ
106/4
0.187
0.014
103/2
103/3
0.020
103/4
0.044
103/5
0.020
योग 6.647
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोटेगांव बायपास सड़क मार्ग हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में किया जा सकता है .
नरसिंहपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2012
-386- भू-अर्जन- रा.मा.क्र. 29 - अ-82 वर्ष 2011-12 - पत्र 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894. ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 3662
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग) ग्राम-मरका, प.ह.नं. 66
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.168 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
124
0.168
योग . 0.168
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सडूमर शाखा नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टरेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 19 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- भाण्डेर
(ग ) ग्राम- भाण्डेर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.209 हेक्टर .
खसरा
नं.
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
35/3
0.209 योग .. 0.209
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कृषि उपज मंडी भाण्डेर के प्रांगण विस्तार हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , भाण्डेर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 20 सितम्बर 2012
क्र. 953 - भू- अर्जन- 2012 - प्र.क्र. 10-अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम- खुड़गांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.023 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
62/1
0.162
0.267
62/3
0.125
64
0.113
65/1
65/2
0.120
0.100
66/1
66/2
0.140
0.180
69/3 भाग 1 ]
3663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
78
0.186
144/2
0.440
152/1
0.030
152/2
0.040
152/3
0.028
152/4
0.035
152/5
0.100
152/6
0.150
152/7
0.040
153
0.044
155
0.400
171/1
0.140
0.080
171/2
173
174/1
0.103
योग . 3.023
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरासागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम. - 21 की सब माईनर क्रमांक-3 नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 , पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 954 - भू-अर्जन- 2012- प्र.क्र.8-अ- 82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम- भोकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.005 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.607
15/2
15/4
0.251
(2)
(1)
0.081
16/7
0.202
33/1
33/2
0.465
0.133
35/3
0.214
35/4
35/5
0.170
0.202
35/6
50/1
0.656
0.024
50/2
3.005
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरासागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक 16 , की एस. एम. - 2 नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 , पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 955 - भू- अर्जन- 2012-प्र.क्र. 9-अ-82-11-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम- खंगवाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.579 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
276/4
0.053
283
0.850
284
0.495
285/1
0.181 योग .. 1.579 3664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरासागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम. - 16 की सब माईनर क्रमांक -1 नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28, पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 956 - भू-अर्जन- 2012-प्र.क्र. 7-अ-82-11-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-खरगोन
(ख ) तहसील- बड़वाह
(ग ) ग्राम- कपासी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.235 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
25/3
0.154
26
0.187
27/1
0.077
27/2
0.162
28/2
0.451
29
0.258
30/2
0.067
34/1
0.053
34/2
0.053
35/1
0.571
35/2
0.202
योग 2.235
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरासागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक 16 की एस. एम. - 2 नहर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 , पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खंडवा, दिनांक 24 सितम्बर 2012
भू-अर्जन- प्र . क्र.32-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1994 ) की धारा 6 के उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- दिनकरपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर.
ख. नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
243
0.19
247/3
0.01
250/1
0.08
250/2
0.01
250/3
0.01
253
0.01 योग .. 0.31
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.कं.लि. , खण्डवा के अन्तर्गत बीड़ पुरनी एनएचडीसी रोड से सिवरिया स्थित परियोजना कालोनी तक के वर्तमान ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) -एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3665
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. 4379 - भू-अर्जन- 2012 - प्र. क्र. 05- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-ताल/आलोट
(ग ) ग्राम- चारखेड़ी, खरावड़ी, बरखेड़ाखुर्द एवं खेजड़िया गुजरान.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.545 हेक्टर .
सर्वे नं.
रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
( 1 ) ग्राम-चारखेड़ी
16/3
0.010
18
0.010
20/1
0.020
21/1
0.020
25
0.090
42
0.290
46
0.090
52
0.020
57
0.020
59
0.020
56/1
0.020
134
0.120
189
0.005
योग .. 0.735
( 2) खरावड़ी
15
0.010
47
0.030
48
0.640
(2)
(1)
0.020
72
0.010
73
0.020
76
0.030
77
102
0.190
108/2
0.020
0.020
109
113/2
0.050
128
0.020
1.060
योग ..
( 3) खेजड़िया गुजरान
0.180
48
50
0.185
79
0.005
80
0.005
0.375
योग ..
(4) बरखेड़ाखुर्द
562
0.050
0.006
563/1
0.006
563/2
563/3
0.006
0.007
563/4
योग .. 0.075 महायोग .. 2.245
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा तालाब निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 26 सितम्बर 2012
क्र. क- 8216 - भू- अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए 3666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- गढ़ाकोटा
(ग) ग्राम- मोठारनायक, प. ह. नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
2/3
0.10
4
0.03
5
0.08
6/2
0.04
95
0.05
96/2
0.03
97/2
0.16
0.49
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- मोठार नायक ग्राम के पास सुनार नदी पर निर्मित इन्टेकबेल से मेन रोड तक रोड़ निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र. 2938- प्रका.- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
( ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- भितरी
(घ) क्षेत्रफल-2.43 हेक्टर.
खसरा
नं.
अर्जित रकबा (हे . में)
(1)
(2)
2717
0.15
2718
0.36
2719
0.29
2720
0.15
2721/1
0.12
2721/2
2721/3
0.12
2722
0.13
2748
2749
0.07
0.35
2750
2756
0.01
2757
0.42
0.06
2758
2761
0.25 2.43
योग (अ) :
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक महायोग ( अ +ब) 2.43
प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की मुर्तला माइनर की शिवरापुर सब - माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
क्र. 2940 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- बेलकेसरी
(घ ) क्षेत्रफल-1.88 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नं.
(हे. में )
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
359
0.08
0.24
374/1 , 374/2
0.05
375/1 , 345/2
378
0.04
398
0.07
401
0.08
405
0.01
410
0.13
412
0.13
423
0.13
425
0.04
426
0.05
427
0.07
428
0.09
429
0.04
431
0.10
432
0.18
433
0.18
योग ( अ) : 1.69
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 373
0.06
397
0.04
430
0.09
योग 0.19 1.88
महायोग ( अ + ब)
1.69
प्रस्तावित निजी भूमि का रकवा
0.19
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बेलकेसरी सब माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2942 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- रामपुर
(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.68 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नं.
(हे . में)
(2)
(1)
( अ) निजी भूमि का विवरण
0.04
219/1 , 219/2
257/1 , 257/2 , 257/3 ,
0.58
257/4, 257/5 , 257/6
0.14
261/1 , 261/2
0.01
262
270
0.14
0.10
275
276
0.04 योग .. 1.05
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.19
258
269
0.18
271
0.36
277
0.90
योग .. 1.63 2.68
महायोग ( अ +ब)
1.05
प्रस्तावित निजी भूमि का रकवा
1.63
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकवा 3668
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर में सब माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2944- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम-नौढ़िया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.59 हेक्टर.
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
खसरा नं. (1)
(2)
( अ ) निजी भूमि का विवरण
0.17
24/1 , 24/2
25
0.02
29
0.17
30
0.03
31
0.01
32
0.01
48
0.12
49
0.07
50
0.10
51
0.07
52
0.01
247
0.01
0.08
248
249
0.02
250
0.06
255
0.09
257
0.03
258
0.03
263
0.03
446
0.07
452/1
0.05
(1)
(2)
0.02
453/1
0.02
0.20
0.06
453/2 458/1 , 458/2 , 458/3 , 458/4 459 460 461
0.03 0.09 योग .. 1.53
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 268 0.06 योग .. 0.06 1.59
महायोग (अ + ब )
1.53 निजी भूमि का रकवा मध्यप्रदेश शासन की भूमि का रकवा 0.06
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की रायखोर माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2946 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- सजहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टर.
खसरा
कुल अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
नं. (1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
129
0.06
140
0.14
143
0.05 भाग 1 ]
3669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 138
0.03
137
0.05
199
0.07
200
0.08
201
0.02
212
0.04
0.54
योग ..
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक महायोग ( अ +ब )
0.54
0.54
निजी भूमि का विवरण
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की रायखोर माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2948- प्रका-भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय सम्पत्ति पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
( ग ) ग्राम- ममदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.10 हेक्टयर.
(अ ) निजी भूमि का विवरण
खसरा
अर्जित रकबा नं.
कुल रकबा (हे. में)
(हे. में) (1)
(2)
(3) 1599
1.47
0.12 1512
0.25
0.05 1513
0.06
0.02 1517
0.06
0.02 1519
0.05
0.01 1505
0.45
0.07 1504
0.27
0.08
(2)
(3) (1)
1477
0.72
0.08 1478
0.07
0.01
0.08 1496
0.35
0.38
0.08 1495
0.12 1494
0.32
1455
0.06
0.01 1470
0.06
0.12
1447
1.06
0.28
0.25
1452/1
0.02 1452/2
0.05
0.08
0.68
1446/1
1446/2
0.03
1445
0.81
0.12 1438
0.53
0.02 1437
0.17
0.07
0.06 1436
0.08
1428
0.03
0.07
0.28
0.02 1425
1429
0.02
0.07 1432
0.05
0.01
0.01 1451
0.42
0.35
0.08 1614
0.07 1613
0.14
0.03 1621
0.21
0.04
0.03 1623/1
1623/2
0.1
1623/3
0.95
1610
0.21
0.02
0.05
0.01 1609
1608
0.05
0.01
0.05
1607
0.01 1606
0.03
0.01
0.06
0.01 1604
1707
0.02
0.12
1877
0.27
0.07 1878
0.06
0.06
0.44
1879/1
0.1
0.27
1879/2
1879/3
0.16 3670
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 1880/1
0.06
0.01 1880/2
0.06
1881
0.58
0.01 1882
0.42
0.11 1890
1.07
0.30
0.58
1889
0.03
0.05
1929
0.02 1930
0.26
0.05 1944/1
0.04
1944/2
1.04
0.4
1944/3
0.16 1944/4
0.48
1950
0.15
0.06 1951
0.2
0.07 1952
0.13
0.04 1953
0.25
0.06 1965
0.06
0.41
1966
0.39
0.06 1967
0.36
0.02 1964
0.06
0.02 1963
0.61
0.16 2021
0.15
0.37
2022
0.60
0.13 2042
0.19
0.07 2046
0.04
0.12
2151
0.73
0.10 2152/1
0.25
0.11 2152/2
0.11
4.02
योग (अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 1605
0.03
0.01 1431
0.47
0.07 योग ( अ ) + ( ब ) महायोग 4.10 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2950 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- टकटैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 हेक्टयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
1391
0.01
0.01
1379
0.02
1378
1370
0.02
1371
0.01
1360
0.02
0.01
1359
0.01
1368
0.01
1369
0.01
1363
1362
0.01
1063
0.01
0.03
1064
0.02
1065
1066
0.01
1069
0.01
0.01
1061
0.03
1070
1071
0.03
1072
0.01
0.02
1053
1054
0.02
1055
0.03
1050
0.02
872
0.03
0.01
873
0.02
874
0.02
875 भाग 1 ]
3671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(1)
(2) 869
0.01 870
0.03 871
0.03 877
0.01
0.04 854/1 , 854/2
850
0.02 851
0.01 852
0.01 855
0.02 756
0.02 757
0.02 759
0.05 761
0.02 734
0.08 735
0.08 732
0.02 392
0.01 382
0.04 381
0.03 384
0.04 374
0.12 371
0.05 372
0.03 365
0.01 418
0.01 419
0.02 420
0.04 363
0.01 364
0.01 253
0.04 245
0.01 252
0.02 248
0.01 249
0.03 241
0.01 236
0.02 237
0.02 238
0.01 239
0.02 234
0.01
0.02 233
(1)
(2)
0.01
380
159
0.01
160
0.05
161
0.02
162
0.03
1.70
योग (अ ) ..
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.03
760
394
0.05
393
0.01
385
0.01
0.02
169
0.12
योग ( ब ) ..
1.82
योग ( अ +ब)
1.70 हेक्टे.
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा ..
0.12 हेक्टे.
शासकीय भूमि का रकबा ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नकबेल सब माईनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 27 सितम्बर 2012
शुद्धि- पत्र
प्र. क्र. 15 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - भू- अर्जन- 8602.- इस कार्यालय की जारी घोषणा प्र. क्र. 15 -अ- 82-वर्ष-2011-12 - भू- अर्जन -7020 , बैतूल, दिनांक 13 अगस्त 2012 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक, दिनांक 17 अगस्त 2012 के पृष्ठ क्रमांक 3146 पर हो चुका है, के पद ( 3 ) में शब्द मुलताई के स्थान पर बैतूल पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चंद्रशेखर, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अक्टूबर 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012
क्र C- 7373 .- श्री एस .के. साहा , ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( प्रोटोकॉल ) जो कि वर्तमान में तदर्थ रूप से रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस. के पद पर पदस्थ हैं, को मौलिक रूप से रजिस्ट्रार - कम- पी.पी.एस . के पद पर वेतनमान रुपये 37400-67000+ ग्रेड-पे रु. 8700 में पदोन्नति प्रदान की जाती है.
क्र C- 7375.- श्री अजय पवार, डिप्टी रजिस्ट्रार, मुख्यपीठ, जबलपुर को ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100 + ग्रेड- पे रु. 7600 में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012
क्र D -5114-दो - 3-1-36 भाग पांच. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पदोन्नति डिप्टी रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200/-( पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड- पे रु. 6600 ) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. - 3 में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है.
क्र. नाम एवं स्थान
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (1)
(2)
(3) 1
मुख्यपीठ, जबलपुर श्री के.के. पिठवे, मुख्यपीठ, जबलपुर.
2
खण्डपीठ, ग्वालियर कु. कृष्णा शर्मा, खण्डपीठ, ग्वालियर
खण्डपीठ, ग्वालियर 3 श्री ए.के. शर्मा, खण्डपीठ, ग्वालियर.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012
क्र. 915-गोपनीय- 2012-दो-3-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(4)
(3) 1 श्रीमती कला भम्मरकर
सागर
सागर
नीमच
नीमच 2 श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(5)
सागर
नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
नीमच
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
क्र. 916- गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ( ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक भाग 1 ]
3673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
(4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3)
(4)
1
शहडोल
टीकमगढ़ श्री शरद कुमार लटौरिया
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी :- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 877- गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 , ( भाग- बी ) , दिनांक 7 सितम्बर 2012 , जहां तक इसका संबंध श्री शरद कुमार लटौरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , टीकमगढ़ का टीकमगढ़ से चुरहट, जिला सीधी स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2012
क्र. 925 - गोपनीय- 2012- दो-3-250-57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. - 3 ( बी ) 6/2011 /इक्कीस- ब- ( एक) (मेरिट क्रमांक 01 ) , दिनांक 31 अगस्त 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है.
सारणी
क्र.
नाम
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान
(1)
(2)
(3) 1
श्री मोहित मिश्रा
छिन्दवाड़ा
जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2012
क्र A- 2277.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-7375 जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012 की प्रथम कंडिका में आंशिक संशोधन करते हुए ज्वाइंट रजिस्ट्रार के स्थान पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( प्रोटोकॉल ) पढ़ा जावे.
सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , छिंदवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. A- 2226-दो- 2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 24 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2012 तक आठ दिवस के अर्जित अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की 3674
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. A - 2230-दो- 2-30-2012 .- श्री पी.एस. कुशवाह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, शहडोल को दिनांक 17 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2012 तक पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 6 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .
क्र. C- 7426-दो- 2-53-2009.- श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 31 जुलाई 2012 का 1 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-7428-दो- 2-53-2009.-श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 24 अगस्त से 27 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 7430- दो - 2-05-2011.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 6 से 9 अगस्त 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 अगस्त 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 से 11 अगस्त 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-7436-दो- 2-38-2010 .- श्री राजीव कुमार दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 22 से 29 सितम्बर 2012 तक आठ दिवस के अर्जित अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा को परिवर्तित करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 17 अगस्त 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012
क्र. A - 2305- दो - 2-38-2011.- श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 30 अगस्त 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. A - 2307- दो -2-109-2006.- श्री पी.एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2012 तक चार दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 21 अगस्त 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .
क्र. A - 2309- दो-2-22-2012.- श्री ए.एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 30 अगस्त 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. A- 2311-दो- 2-30-2007.- श्री भरत पी . माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2012 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त
3675 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 21 अगस्त 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2012
क्र. C - 7432-दो-2-33-2012.- श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 28 सितम्बर 2012 का दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-7434-दो -3-35-2011.- श्री आर. पी. वर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 3 से 4 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
3676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2012
जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012
क्र. ए-2174-तीन-6-2-2012.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक -3 में दर्शित है , को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्त विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है: -
सारणी
राजस्व जिला क्रमांक
पदस्थापना
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
का स्थान
(4)
(3)
(1)
(2)
1
जबलपुर
जबलपुर
श्री यशपाल सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर
2
जबलपुर
जबलपुर
श्री मुकेश सिंह चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जबलपुर
सागर 3
सागर
श्री कमलेश कुमार कोल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , सागर
4
बैतूल
बैतूल श्री सिराज अली , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बैतूल
5
बैतूल
बैतूल श्री धन कुमार कुडोपा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , बैतूल
6
बैतूल
बैतूल
श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बैतूल
7
बैतूल
मुलताई
कु. कल्पना मरावी, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुलताई, बैतूल
8
आमला
बैतूल श्री गौतम सिंह मरकाम , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , आमला , बैतूल
बदनावर
धार 9 श्री अमन सिंह भूरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बदनावर, धार
धार 10
धार
श्रीमती नताशा शेख पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , धार
धार 11
बदनावर
श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बदनावर, धार
12
धार
सरदारपुर
श्रीमती संगीता पटेल , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सरदारपुर, धार
धार
मनावर
13 श्री अतुल बिल्लौरे, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मनावर, धार
दतिया
दतिया 14 श्री पंकज चतुर्वेदी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दतिया
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) Jabalpur the 21st September 2012
Disrtict & Sessions Judge & Chief Judicial Magistrate of Damoh may make suitable amendment in work distribution orders , if required at all .
Transfer of cases shall ceased to have effect on the culmination of sitting of Disrtict & Sessions Judge & Chief Judicial Magistrate at Hatta & shall be retransferred to thier original courts .
No. D - 5084 - III - 10-40-78 - VII . In exercise of the powers conferred under sub - section (3) of Section 12 of Civil Court Act, 1961 , High Court of Madhya Pradesh sanctioned District , Judge Damoh & 1st Civil Judge Class - I Damoh to hold its sitting at outlaying station , Hatta instead of Damoh till further orders for hearing of such type of class of cases as are deemed necessary with previous notice to the parties .
Disrtict & Sessions Judge & Chief Judicial Magistrate of Damoh may take such staff to hatta as are deemed necessary for holding courts .
By order of High Court , Disrtict & Sessions Judge & Chief Judicial Magistrate & 1st Civil Judge Class - I of Damoh may take up such Civil& Criminal Cases at outlaying station Hatta as are deemed necessary .
ABHAI KUMAR, Registrar .