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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 19 October 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
42
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-10-19.42.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक19 अक्टूबर 2012-आश्विन 27 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2012

क्र. ई. - 1-360-2012-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्रमांक

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

(3)

कलेक्टर, सागर 1 श्री योगेन्द्र शर्मा ( 1999 ) , आयुक्त,

नगर पालिक निगम, इंदौर.

3747

(3) (1)

(2)

मुख्य कार्यपालन 2 श्री अजय गुप्ता ( 2009 ) ,

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शुजालपुर, जिला शाजापुर.

अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट (कनिष्ठ वेतनमान में) 3 श्री अविनाश लवानिया ( 2009),

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) महू, जिला इंदौर .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी (कनिष्ठ वेतनमान में) 4 श्री अभिषेक सिंह (2009 ) ,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महू, जिला इंदौर.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ जिला मुरैना.

(2) भारत सरकार कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-53-2011 - एआईएस -1 दिनांक 30 अप्रैल , 2012 द्वारा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012.

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डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे ( 1999 ) , कलेक्टर, सागर की सेवाएं अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर " 3 वर्ष " के लिए मध्यप्रदेश संवर्ग से आंध्र प्रदेश संवर्ग को सौंपी गई हैं. अतः राज्य शासन डॉ. ई. रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है .

क्र. ई. - 1-360-2012-5- एक ( ए) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर , 2012 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 2 एवं 3 में उल्लेखित अधिकारी क्रमशः श्री अजय गुप्ता , भाप्रसे (2009 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शुजालपुर, जिला शाजापुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट ( कनिष्ठ वेतनमान में ) एवं श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , महू, जिला इंदौर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी ( कनिष्ठ वेतनमान में) पदस्थ किया गया है.

(2 ) उक्त पदस्थापना आदेश में एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए, अब श्री अजय गुप्ता, भाप्रसे ( 2009 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , शुजालपुर, जिला शाजापुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , बड़वानी ( कनिष्ठ वेतनमान में ) तथा श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महू, जिला इंदौर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट ( कनिष्ठ वेतनमान में ) पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 5-464- आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस . , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 18 से 27 सितम्बर 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश अवधि में श्री एस. एस. बंसल, भाप्रसे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग के प्रभार से मुक्तहोंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2012

क्र. ई- 5-356- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्नेहलता कुमार, आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली को दिनांक 1 से 19 अक्टूबर 2012 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर 2012 एवं दिनांक 20 , 21 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्रीमती स्नेहलता कुमार की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिवानंद दुबे , भाप्रसे , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती स्नेहलता कुमार द्वारा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवानंद दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्नेहलता कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्नेहलता कुमार अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करते रहतीं.

क्र. ई- 5-547 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलैन्द्र सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है..

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलैन्द्र सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किंया जाता हैं.

(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलैन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलैन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-792 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी . पाटिल , आयएएस. , कलेक्टर जिला श्योपुर को दिनांक 3 से 19 अक्टूबर 2012 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2012 एवं दिनांक 20 , 21 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने का अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

3749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

( 2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला श्योपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रभार के मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2012

क्र. ई- 5-776- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी . चन्द्रशेखर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री बी. चन्द्रशेखर की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण सिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण सिंह चौहान कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्र. 4422-1480-2012-5 - एक. ( 1 ) श्री अजय नाथ , अयएएस. , प्रमुख सचिव, म. प्र . शासन, वित्त विभाग को माननीय मुख्यमंत्रीजी के साथ दिनांक 30 , सितम्बर, 2012 से दिनांक 6 अक्टूबर, 2012 तक विदेश ( USA ) जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है . उक्त विदेश यात्रा के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 5 एवं 6 अक्टूबर, 2012 तक दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय नाथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्र. ई - 5-353 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस. , अध्यक्ष , म. प्र . व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 18 से 26 अक्टूबर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री स्वदीप सिंह की अवकाश अवधि में श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, आय.ए.एस. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4 ) श्री स्वदीप सिंह द्वारा अध्यक्ष , मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलत था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-857 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री आईरीन सिंथिया जे . पी. आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 1 अक्टूबर 2012 से दिनांक 29 मार्च 2013 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

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( 2 ) सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. की अवकाश की अवधि में श्री उमाशंकर भार्गव , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरीन सिंथिया जे . पी . को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाशंकर भार्गव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरीन सिंथिया जे . पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्र. ई- 5-465 - आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना , आयएएस. , आयुक्त- सह - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 7 से 21 सितम्बर 2012 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-486 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस . , राज्यपाल के प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश को दिनांक 22 से 31 अक्टूबर 2012 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-808- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 30 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2012 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-814 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा , आयएएस. , अपर आयुक्त, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग , को दिनांक 28 अगस्त से 4 सितम्बर 2012 तक, आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भोपाल/ नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता. उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-848 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस . , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी एवं विकास विभाग को दिनांक 30 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2012 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

3751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्र. एफ- ए- 5-16-2011- एक. ( 1 ) राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. एन. अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अवकाश

अ. अवकाश कुल दिन

अभियुक्ति अवधि

क्र.

का प्रकार

(4)

(1) (2)

(3)

(5)

पूर्ण वेतन

1 दिनांक 23-07-2012 05 दिन से 27-07-2012 तक

तथा भत्तों

सहित

अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2012 तथा पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 जुलाई 2012तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमतिसहित.

एफ- ए- 5-27-2011- एक.- ( 1 ) राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस.सी. सिन्हों, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अवकाश

अ.

कुल दिन

अभियुक्ति अवधि

क्र.

(2)

(3)

(5)

अवकाश का प्रकार (4)

(1)

1 दिनांक 23-07-2012 12 दिन पूर्ण वेतन से 03-08-2012 तक तथा भत्तों

अवकाश.

सहित अवकाशके पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2012 तथा अवकाश के पश्चात् मेंदिनांक 04 एवं 05 अगस्त 2012तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ- ए- 5-35-2011- एक. ( 1 ) राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती विमला जैन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अभियुक्ति कुल दिन अवकाश का प्रकार

अ. अवकाश अवधि

क्र.

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

पूर्ण वेतन

1 दिनांक 26-07-2012 02 दिन से 27-07-2012 तक

तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. F 2-11-2010- साठ.- श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का कार्यकाल दिनांक 21 सितम्बर 2012 को समाप्त हो रहा है. अतः इनके कार्यकाल में राज्य शासन द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2012 से 2 वर्ष की तत्काल प्रभाव से वृद्धि की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कल्पना जैन, अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. एफ -1 ( ए) 253-88- ब-2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 एवं 25 सितम्बर 2012 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश , 23 सितम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री एस. के. झा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3752

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(4 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए ) 145-90- ब-2- दो. श्री अरविंद कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 03 से 10 अक्टूबर 2012 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश , 02 अक्टूबर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री अरविंद कुमार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरविंद कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अरविंद कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अरविंद कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री अरविंद कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-1 ( ए) 150-90- ब- 2- दो. श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 10 से 19 अक्टूबर 2012 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश , 20 एवं 21 अक्टूबर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मत सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्र. एफ 14-17-2012- बयालीस( 1 ) .- सरदार वल्लभभाई पोलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल में संचालित तीन वर्षीय एप्लाइड वीडियोग्राफी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी अर्हता भौतिक, रसायन एवं गणित विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

2. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अर्हता के स्थान पर तीन वर्षीय एप्लाइड वीडियोग्राफी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता निम्नानुसार निर्धारित की जाए: - 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ विज्ञान एवं गणित विषय के साथ 10वीं कक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राधा बापट, अवर सचिव.

परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. एफ - 22-50-2011- आठ. बुदनी, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश में स्थापित विद्यमान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत् महिला कर्मचारियों को उनके निवास से कार्य स्थल तक बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1991 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा , मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले और नीचे विनिर्दिष्ट मार्गों पर औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा संचालित बसों में केवल महिलाकर्मियों के लिये कर के संदाय से 85 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है .

उपरोक्तानुसार कर में 85 प्रतिशत की रियायत इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि संबंधित कंपनी द्वारा महिलाकर्मियों को भाग 1 ]

3753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

पहचान- पत्र जारी किये जावें तथा केवल उन महिलाकर्मियों के निवास से कार्य स्थल तक आवागमन के लिये वाहन का उपयोग किया जावेगा . शर्त का उल्लंघन होने पर कंपनी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा.

उक्त छूट इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगी .

मार्ग-

1 बुधनी से शाहगंज

2 बुधनी से होशंगाबाद

3 बुधनी से सलकनपुर

No. F - 22-50-2011 - VII . In exercise of powers conferred under section - 21 of M. P. Motaryan Karadhan Adhiniyam , 1991 the State Government here by grants 85% exemption in the payment of tax under the said Act to the buses covered under stage carriage permit & operated by the existing industrial eatablishments on the routes specified below:

This exemption shall be applicable only to the buses engaged by industrial establishments to carry the female employees of the indusrial establishments situated at Budhni distt . Sehore .

The said 85 % exemption of tax shall be under the special condition that the industrial establishments shall issue identity - cards to the female employees and the buses shall be solely used for carrying female employees from their residence to the working place . In case of violation of this condition penalty can be imposed on the concerned industrial establishment . This exemption of tax shall be applicable from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette .

Routes :-

1. Budhni -Shahganj

2. Budhni Hoshangabad

3. Budhni-Salkanpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाध्यक्ष , राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर

आदेश

राजभवन, भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1-3-12 - रा.स. यू. ए. 1-1595.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 3 सन् 2009 ) की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा प्रो. ( श्रीमती ) स्वतंत्र शर्मा, प्रोफेसर संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग , इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ( उ. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिये राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव , कुलाध्यक्ष.

3754

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

आर . सी. वी. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. 7840-3452-अका-विपप्र-2012 . - राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र - प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (3) अनुक्रमांक (1)

(2)

भोपाल संभाग

1 श्री संजय पाठक

सहायक वन संरक्षक 2 श्री जयराज सिंह राठौर

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 3 श्री आर. के. सिंह

वन क्षेत्रपाल 4 श्रीरामकुमार

होशंगाबाद संभाग

सहायक वन संरक्षक 5 कु. मोनिका मण्डलोई

6 श्री मनोज कटारिया

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 7 सुश्री प्रतिभा टिटारे

वन क्षेत्रपाल 8 कु. वंदना भलावी

वन क्षेत्रपाल 9 सुश्री श्रीतिबाला ठाकुर

वन क्षेत्रपाल 10 श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े

वन क्षेत्रपाल 11 श्री अजय वाहने

वन क्षेत्रपाल 12 श्री सिद्धार्थ दीपंकर

वन क्षेत्रपाल 13 श्री पंकज चौहान

वन क्षेत्रपाल 14 कु. विनीता जाटव

15 श्री हेमराज वट

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 16 श्री मुकेश कुमार डुडवे

वन क्षेत्रपाल 17 सुश्री पुष्पलता मौर्य

वन क्षेत्रपाल 18 श्री सेवक राम मण्डलोई

वन क्षेत्रपाल 19 श्री बाबूलाल मुवैल

वन क्षेत्रपाल 20 श्री देवेन्द्र सिंह

इन्दौर संभाग

21

सहायक वन संरक्षक श्री गुरूवन्त सिंह सिसोदिया

सहायक वन संरक्षक 22 श्री राकेश कुमार डामर

सहायक वन संरक्षक 23 श्री अशोक कुमार सोलंकी

24 श्री विजय सिंह मौर्य

सहायक वन संरक्षक 25 श्री अजय सागर

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 26 श्री पीरूलाल परिहार

सहायक वन संरक्षक 27 श्री राकेश कुमार सोलंकी

जबलपुर संभाग

सहायक वन संरक्षक 28 सुश्री शैलजा ठाकुर जागेत

सहायक वन संरक्षक 29 श्री रविन्द्र कुमार ज्योतिषी

(2)

(3)

(1)

वन क्षेत्रपाल 30 श्री इन्द्र सिंह धाकड़

वन क्षेत्रपाल 31 श्री हृदयलाल सिंह

वन क्षेत्रपाल 32 कु. अभिश्वेता रावत

वन क्षेत्रपाल 33 श्री सुनील कुमार सुलिया

वन क्षेत्रपाल 34 कु. प्रिती शाक्य

वन क्षेत्रपाल 35 श्री रामनरेश लोहार .

वन क्षेत्रपाल 36 श्री कृष्ण कुमार खरे

वन क्षेत्रपाल 37 श्री बसंत कुमार बरकड़े

वन क्षेत्रपाल 38 श्री देवेश खराड़ी

वन क्षेत्रपाल 39 श्री गुलाब सिंह निगंवाल

सहायक वन संरक्षक 40 सुश्री अर्चना नारनवरे

सहायक वन संरक्षक 41 श्री हरिकरण पटेल

सहायक वन संरक्षक 42 श्री भूरा गायकवाड़

43

सहायक वन संरक्षक श्री संजीव कुमार यादव

सहायक वन संरक्षक 44 श्री रीतेश सरोठिया

सहायक वन संरक्षक 45 श्री भानू प्रकाश

सहायक वन संरक्षक 46 श्री अशोक कुमार गौतम

47 श्री राकेश शाक्यवार

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 48 श्री मुकेश अलावा

सहायक वन संरक्षक 49 श्री श्रीराम सुत्रकार

सहायक वन संरक्षक 50 श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी

वन क्षेत्रपाल 51 श्री यशपाल मैहरा

वन क्षेत्रपाल 52 सुश्री मंजु उईके

वन क्षेत्रपाल 53 श्री अरूण कुमार महाले

वन क्षेत्रपाल 54 श्री संदीप रावत

वन क्षेत्रपाल 55 श्री राजेश चौहान

वन क्षेत्रपाल 56 श्री जितेन्द्र अवासे

वन क्षेत्रपाल 57 श्री सुरेन्द्र सिंह जाटव

वन क्षेत्रपाल 58 श्री जुलियस पिपलाद

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक 59 श्री राजेश कुमार निनामा

सहायक वन संरक्षक 60 श्री ए. के. सिंह

61

सहायक वन संरक्षक श्री कृष्ण बहादुर सिंह

सहायक वन संरक्षक 62 श्री शिव सेवक पटेल

वन क्षेत्रपाल 63 श्री रामेश्वर उईके

शहडोल संभाग

सहायक वन संरक्षक 64 श्री अनूप धुर्वे

वन क्षेत्रपाल 65 श्री राजेन्द्र सिंह नरगेश

वन क्षेत्रपाल 66 श्री मनोज कुमार वास्कले

वन क्षेत्रपाल 67 श्री शिव कुमार ककोड़िया

वन क्षेत्रपाल 68 श्री मोहन दास मानिकपुरी

वन क्षेत्रपाल 69 श्री विवेक कुमार कोल

वन क्षेत्रपाल 70 श्रीमती संगीता सिंह

क्र. 7842-3472 - बपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय भाग 1 ]

3755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनुक्रमांक

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री रीतेश पटेल

कराधान सहायक 2 श्री संदीप चड़ार

कराधान सहायक 3 श्री गौरव शर्मा

4

कराधान सहायक श्री जुगत किशोर

कराधान सहायक 5 श्री अबुल हसन

कराधान सहायक 6 सुश्री रीटा शर्मा

कराधान सहायक 7 कु. रेखा बड़ोदे

इन्दौर संभाग

8 श्रीमती रिंकी बामनिया वाणिज्यिक कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर अधिकारी 9 डॉ. ऋचा नौगरईया

वाणिज्यिक कर अधिकारी 10 श्री राजेश भाबोर

सहायक वाणिज्यिक कर 11 कु. वर्षा उइके

अधिकारी.

12 श्रीमती विनया दीक्षित गुप्ता वाणिज्यिक कर निरीक्षक

कराधान सहायक 13 श्री मंसूर अली

14 श्री योगेश मेहदेले

कराधान सहायक 15 श्रीमती ममता काले

कराधान सहायक

कराधान सहायक 16 श्रीमती रेखा चौहान

कराधान सहायक 17 श्री दीपराज रावत

कराधान सहायक 18 कु. सोनाली गुप्ता

कराधान सहायक 19 कु. क्षमा अग्रवाल

कराधान सहायक 20. कु. चंचल अवासिया

कराधान सहायक 21 श्री संदीप गुजराती

कराधान सहायक 22 श्री इन्दरसिंह चंगोड़

23 श्री लोकेश मीणा

कराधान सहायक 24 श्री मेहताब सिंह सिसोदिया कराधान सहायक

ग्वालियर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25 श्री रामपाल त्रिपाठी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री आशुतोष दुबे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 श्री महेन्द्र चंदेरिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री पवन कुमार दोहरे

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 29 श्री संजय सिंह

30 श्रीमती सीमा श्रीवास्तव

कराधान सहायक 31 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी

वाणिज्यिक कर अधिकारी 32 श्री रत्नेश प्रताप सिंह परिहार वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्री राजेश यादव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 श्री संतोष कुमार गुप्ता

35 श्रीमती बेगम मरावी

कराधान सहायक

(3)

(2)

(1)

36 श्री शिवनाथ रनपीसिया

कराधान सहायक

कराधान सहायक श्री पीयुष मालवीय

37

कराधान सहायक 38 श्री सुरेन्द्र कुमार गौरव

कराधान सहायक 39 श्री मनोज कुमार उके

कराधान सहायक श्री दीपके कुमार डेहरिया

40

कराधान सहायक 41 कु. संध्या यादव

कराधान सहायक 42 कु. नीता धुर्वे

कराधान सहायक 43 श्री रजीत सिंह राजपूत

कराधान सहायक 44 श्री शिवशंकर लोधी

कराधान सहायक 45 श्री अरविन्द कुमार लोधी

कराधान सहायक 46 कु. ज्योती नापित

कराधान सहायक 47 श्री ज्ञानचंद सल्लाम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 48 सुश्री रश्मि रेखा सिंह

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री मनोज एस. लालवानी

कराधान सहायक 2 श्री सुधीर कुमार सोनी

कराधान सहायक 3 श्री संजय कुमार केशरवानी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 कु. प्रीति धुर्वे

सागर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री सत्यम चौबे

कराधान सहायक 6 श्री राजेश कुमार शुक्ला

कराधान सहायक 7 श्री धनीराम चढ़ार

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री आशुतोष उपाध्याय

कराधान सहायक कु. उषा करोले

कराधान सहायक 10 सुश्री रीना उइके

कराधान सहायक 11 श्री जगतसिंह निगंवाल

कराधान सहायक 12 श्री सुनील भाटिया

कराधान सहायक 13 कु. अंतिम दरड़ा

कराधान सहायक 14 कु. अनविक्षा परमार

कराधान सहायक 15 श्री संदीप कुमार कुशवाह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्री रविशरण सिंह

कराधान सहायक 17 श्री कैलाश नरगावें

कराधान सहायक 18 श्री संदीप अग्रवाल

कराधान सहायक 19 डॉ. अर्चना अग्रवाल

जबलपुर संभाग

कराधान सहायक 20 श्री दीपक कुमार कमलेश

कराधान सहायक 21 श्री मृत्युजंय तिवारी

क्र. 7844-3477-अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अगस्त 2012 को प्रश्न- पत्र लेखा द्वितीय 3756

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनुक्रमांक

(1)

(3)

(2)

उच्चस्तर

सागर संभाग

भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. 7852-3441-अका-विपप्र-2012.-राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

1

सहायक संचालक, कृषि श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत

2 श्री संजय मौर्य

वरिष्ठ उद्यानिकी विस्तार

अधिकारी .

उज्जैन संभाग

3 श्री मनोज सिंह

सहायक संचालक, कृषि

इन्दौर संभाग

4 श्री कैलाश चौहान

सहायक संचालक, कृषि 5 श्री पर्वतसिंह बड़ोले

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.

क्र. 7846-3461 -अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अगस्त 2012 को प्रश्न- पत्र लेखा प्रथम ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनुक्रमांक

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

1 श्री मनोज सिंह

सहायक संचालक, कृषि 2 श्रीमती निशा सोलंकी

सहायक संचालक, कृषि 3 श्री श्यामलाल सोलंकी सहायक संचालक, कृषि

सागर संभाग

4 श्री संजय मौर्य

वरिष्ठ उद्यानिकी विस्तार अधिकारी.

इन्दौर संभाग

5 श्री कैलाश चौहान

सहायक संचालक, कृषि

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर

रीवा संभाग

बाल विकास परियोजना 2 श्री राज नारायण सिंह

अधिकारी.

होशंगाबाद संभाग

बाल विकास परियोजना 2 श्री धमेन्द्र अग्रवाल

अधिकारी.

इन्दौर संभाग

3 कु. पल्लवी परमार

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

4 कु. कविता चौहान

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

5 श्री सुनील कुमार सोलंकी बाल विकास परियोजना अधिकारी.

6 श्री रूपसिंह सिसोदिया

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

7 श्री मुकेश भूरिया

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

8 श्री कमलसिंह निगंवाल

बाल विकास परियोजना अधिकारी.

क्र. 7854-3460- अका- विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

वरिष्ठ उद्यानिकी विकास 6 श्री पर्वतसिंह बड़ोले

अधिकारी.

निम्नस्तर

सागर संभाग

1

सहायक संचालक, कृषि श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

2 श्री छगन सिंह बामनिया अधीक्षक, बालगृह मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

3757 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, रीवा संभाग , रीवा, मध्यप्रदेश

संकल्प

(क्रमांक 1/2012)

रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2012 जिला सड़क सुरक्षा समिति, रीवा की बैठक दिनांक 26 जुलाई 2012 के पद क्रमांक 16 ( 7 ) में लिए गए निर्णय पर विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस आशय का समाधान हो गया है कि रीवा नगर में बढ़ते यातायात के दबाव को नियंत्रित करने एवं आम जनता को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल्वे स्टेशन , रीवा से अथवा रेल्वे स्टेशन , रीवा तक प्रक्रम वाहनों (12+ 1 से अधिक बैठक क्षमता वाले ) का संचालन प्रतिबंधित किया जाना अपरिहार्य हो गया है .

अतएव , मैं , प्रदीप खरे, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, रीवा संभाग, मध्यप्रदेश मोटर यान नियम, 1994 के नियम 204 के उप नियम 1 ( A ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा रीवा रेल्वे स्टेशन में सभी प्रकार के प्रक्रम वाहनों, जिनकी बैठक क्षमता 12 + 1 से अधिक है, को खड़ा रखने, उनके द्वारा सवारियाँ चढ़ाने अथवा सवारियाँ उतारने संबंधी गतिविधियों को 1 सितम्बर 2012 से प्रतिबंधित करता हूँ.

प्रदीप खरे, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं कमिश्नर.

रीवा, दिनांक 31 अगस्त 2012

आदेश

क्र. 1070 - याता.स.सु. -12.- जिला सड़क सुरक्षा समिति, रीवा की बैठक दिनांक 26 जुलाई 2012 के पद क्रमांक 16 ( 7 ) में वर्णित निर्णय पर विचारोपरान्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं कमिश्नर महोदय, रीवा संभाग , रीवा के संकल्प क्र. 01/2012 , दिनांक 30 अगस्त 2012 द्वारा मध्यप्रदेश मोटर यान नियम, 1994 के नियम 204 के उपनियम 1 ( ए) में वर्णित प्रावधानों के तहत्, रीवा रेल्वे स्टेशन में सभी प्रकार के प्रक्रम वाहनों, जिनकी बैठक क्षमता 12 + 1 से अधिक है, को खड़ा रखने उनके द्वारा सवारियाँ चढ़ाने अथवा सवारियाँ उतारने संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है.

उपरोक्त संकल्प के परिपालन में, रीवा रेल्वे स्टेशन पर सभी प्रकार के प्रक्रम वाहनों, जिनकी बैठक क्षमता 12 + 1 से अधिक है, को खड़ा रखने , उनके द्वारा सवारियाँ चढ़ाने अथवा सवारियाँ उतारने संबंधी गतिविधियों को 1 सितम्बर 2012 से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है.

आर. पी , तिवारी , सचिव , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

3758

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 27 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमिका विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4)

1.513 नसरूल्लागंज छीपानेर

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6)

(5)

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना की नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै.

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 19- अ - 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

4.811 सीहोर नसरूल्लागंज बोडी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6)

(5)

घोघरा काम्प्लेक्स की गोपालपुर वितरिका की नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै.

( 3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

भाग 1 ]

3759

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 20- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

5.052 सीहोर नसरूल्लागंज गोपालपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

घोघरा काम्प्लेक्स की गोपालपुर वितरिका की नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै .

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 5 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)

(4)

(3)

(1)

0.800

बहादुरपुर

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ .

बहादुरगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

3760

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 6 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधास ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) स्याग

4.500

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ .

बहादुरगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र . क्र. 7 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.700

टीकमगढ़ टीकमगढ़ प्रेमपुरा

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़.

बहादुरगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

प्र. क्र. 8 - भू-अर्जन - 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

5.600

रानीपुरा

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़.

बहादुरगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्र. 3799 - भू.अ.अ. - 2011-12-प्र. क्र. अ-82- वर्ष- 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) दमोह

दमोह

हरदुआ खुर्द कुल भूमि 20.93

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

हरदुआ जलाशय योजना हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह.

( 2 ) सार्वनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , दमोह, जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. 1051 - भू-अर्जन-2012- प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) खरगोन

(2) भीकनगांव

(4) 24.787

छिर्वा (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

(6) छिर्वा तालाब योजना के बांध निर्माण , डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3762

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्र . क्र. 2 - अ-82-2012-13 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

300.914

अनूपपुर पुष्पराजगढ़ ठाढ़ पाश्चर

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 1 , डिण्डौरी .

अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण से संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि काअर्जन.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , अपर नर्मदा परियोजना, राजेन्द्रग्राम या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिंडौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 8 - अ 82-2011-12- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि ( हेक्टेयर में ) (4)

(1) (2)

5.900

बड़ामलहरा

छतरपुर

(3) देवपुर

(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व विजावर.

(6) देवपुर तालाब निर्माण योजना की नहर एवं स्पिल चेनल का निर्माण.

भू- अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्र. 76 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

ग्वालियर चीनौर

0.193

ऐराया III

योग .. 0.193

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन

(6)

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , ग्वालियर

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 77- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) चीनौर

आंतरी II

ग्वालियर

9.028

योग 9.028

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , ग्वालियर

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 78 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 3764

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(3)

(4) (1) (2)

0.437 ग्वालियर डबरा

जौरासी III

0.437

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , ग्वालियर

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

ग्वालियर, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

क्र. 16- अ- 82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) (2)

(3)

(4)

7.122

लधवाया

ग्वालियर चीनौर

7.122

योग ..

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 80 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4) 10.065 ग्वालियर ग्वालियर

(3) सोनी

10.065

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच नहर की एम-1 एवं एम -2 मायनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3765

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 81 - अ- 82-11-12- भू- अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1) ग्वालियर ग्वालियर

(4) 2.233

(3) सिहारा

2.233

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच नहर कीएम-1 एवं एम-2 मायनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 82- अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची कै खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(4) 2.84 ग्वालियर भितरवार

(3) रिछारीखुर्द

2.84

योग..

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , जिला ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 83 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2)

(3) जतर्थी

3.986 ग्वालियर भितरवार

3.986

योग ..

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र. 2 , ग्वालियर. के अनुसार प्राधिकृत्त अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग

(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर कीशाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3766

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 84- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

4.557 ग्वालियर

ग्वालियर

नारायणपुर

4.557

योगπ ....

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 85- अ- 82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

5.662 ग्वालियर

ग्वालियर

चकसोनपुर

5.662

योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 86 - अ - 82-11-12 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

3.955 ग्वालियर

डंगौरा

ग्वालियर

3.955

योग .

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .

(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 87 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4)

6.420 ग्वालियर

(3) दयेली

ग्वालियर

6.420

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर. कार्यपालन यंत्री, हरसी

(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. " 88 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 'वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4) ग्वालियर

(3) चपरोली

ग्वालियर

0.970

योग .. 0.970

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 89 - अ - 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

(हे . में ) (2)

(1)

(4)

6.430 ग्वालियर ग्वालियर

(3) सिकरोदा

6.430

योग .

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3768

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 90 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

6.880

(3) जखारा

(1) ग्वालियर ग्वालियर

6.880

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 91 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) (2)

(3)

(4)

7.50 ग्वालियर ग्वालियर सुपावली

7.50

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) (5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.

सिंधि परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 92- अ-82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला 'तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

8.50 (1) ग्वालियर ग्वालियर

(3) बिल्हैटी

8.50

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3769

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

ग्वालियर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 93 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) ' में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4)

3.661 (1) ग्वालियर ग्वालियर बड़ेरा फुटकर

3.661

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की बड़ेरा मायनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 94 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन . चूंकिं, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4) ग्वालियर

5.38 ग्वालियर

निढ़ावली

5.38

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2) (5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग

क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की बड़ेरा मायनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 95 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(4) ग्वालियर

ग्वालियर

6.39

(3) धनवई

योग ..

6.39

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन की वर्णन

(6)

के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की धनवई माायनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3770

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 96- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4)

(3)

ग्वालियर टांकौली

ग्वालियर

2.75 योग . 2.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की टांकौली मायनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 97 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

2.626 ग्वालियर ग्वालियर टिहौली

2.626

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा काशीपुर नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13- करमाखेड़ी - 700.- चूंकि, राज्य शासन , को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों भाग 1 ]

3771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे रकबा नम्बर (हे. में ) (1) (2)

(4)

(3)

करमाखेडी किता-03

गुना राधौगढ़

0.587 तथा परिसम्पत्ति कुआ 01 फलदार वृक्ष-18 आदि.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II , पश्चिम मध्य रेल्वे- भोपाल .

गुना- रूठयाई बडी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राधौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण II ) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2012-13 - ग्राम गोरा - 701.- चूंकि, राज्य शासन , को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे रकबा नम्बर (हे. में)

(3)

(1) (2)

(4)

किता-7 0.921

ग्राम- गोरा

राधौगढ़

गुना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुना रूठयाई बडी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेल्वे- भोपाल.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी राधौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण II ) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 17- अ- 82-2011-12- मकसूदनगढ़- 698.- चूंकि, राज्य शासन , को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों [भाग 1 3772

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्व लगभग क्षेत्रफल हेक्टर रकबा नम्बर (हे. में)

(6) (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

1.910

मक्सूदनगढ़ बायपास रोड निर्माण.

किता-31

मक्सूदनगढ़ मक्सूदनगढ़

गुना

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राधौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 18- अ- 82-2011-12- सूरजपुरा-699.-चूंकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे रकबा नम्बर (हे. में)

(6) (1) (2)

(3)

(5)

(4)

0.731

मक्सूदनगढ़ बायपास रोड निर्माण.

किता-12

सूरजपुरा

गुना मक्सूर्दनगढ़

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, गुना.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राधौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3773 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 10 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2011-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1) खण्डवा

(2) हरसूद कुकढाल

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा.

(6) इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

(4) निजी कृषि भूमि 8.21 हेक्टर एवं उस पर

स्थित परिसंपत्तियां

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-12 पत्र क्र. 1574- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1) (2)

(3)

(4)

मैहर

सतना

(5) कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि.प्रा. संभाग , अमरपाटन, जिला सतना.

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु.

2.362 12.118 4.810. 8.852

मूड़ी, बुढेरूआ करौदी काप नादन शिवाप्रसाद

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3774

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट , दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. 10711 - अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- वारासिवनी

(ग) ग्राम- खापा, प. ह. नं . 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.062 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(1)

(हे. में) (2)

0.073

497

0.069

499

500/1

0.081

0.061

500/2

502/2

0.065

0.081

742/4

0.105

413/3

0.365

73/1 , 74/1

69/5

0.162

योग 1.062

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, तहसील कटंगी द्वारा झालिवाड़ा मायनर एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3, कटंगी , के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10714- अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- वारासिवनी

(ग) ग्राम- अंसेरा , प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.448 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.032

704/2

0.061

594

0.089

622/10 711/5

0.266 योग 0.448

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, तहसील कटंगी द्वारा अंसेरा मायनर क्रमांक 3 , 4 , 5 वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10716 - अ-82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी भाग 1 ]

3775

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(ग) ग्राम- खडकपुर, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

205/2

0.101

0.101

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, तहसील कटंगी द्वारा खडकपुर मायनर क्रमांक 1 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3, कटंगी, के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 31 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- कटंगी

(ग ) ग्राम- अर्जुननाला, प. ह. नं. 10/1

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.339 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.040

2/3 , 1/1

0.026

1/1-क, 2/3

0.181

1/2, 2/1

1/5

0.202

0.084

1/1 , 2/4

8

0.046

23/6

0.184

11/2

0.141

(2)

(1)

0.059

11/3

0.235

12

0.063

23/1

0.211

13

0.060

329/4

0.010

336/1

18/5

0.116

18/4

0.006

0.085

18/2

0.215

18/1

0.051

14/2

0.118

17/9

0.168

17/1

0.006

100/3

0.004

100/1

0.638

99

0.177

97/1,2

0.077

20/1

329/9

0.118

0.292

337/1

0.207

20/1 घ

0.031

132/3

0.352

133/1

0.153

92/1 , 2, 3

0.028

134

0.121

213/3

0.011

213/2

0.021

213/5

0.162

213/4, 6 , 7

0.083

214/4

0.024

212/5

0.090

320/4

0.099

329/7

0.096

338

0.025

322

0.446

320/2 , 3 , 7

0.287

321/1 , 2 , 3

0.008

317/3

0.158

316/1 , 5

0.182

327/1

0.030

326/3

0.062

328/5 , 333/5

0.117

328, 333/4

0.049

328, 333/1 3776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

329/11

0.097

0.080

329/5, 6

329/8

0.014

योग 7.339

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर द्वारा सिवनी - कटंगी मार्ग का उन्नयन एवं बायपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 32 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-बालाघाट

(ख ) तहसील- कटंगी

(ग ) ग्राम- खमरिया, प. ह. नं. 10

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.672 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

430/01 से 14 तक

0.215

402

0.172

404/01 से 04 तक

0.345

410

0.035

453/01 से 05 तक

0.300

0.605

454/01 से 09 तक

योग . 1.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर द्वारा सिवनी- कटंगी मार्ग का उन्नयन एवं बायपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 33 - अ - 82 - वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-कटंगी

(ग ) ग्राम- थाना , प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.841 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.309

37/1

34/2

0.147

35/2

0.046

0.103

35/1

0.170

25/1 , 40/1

0.016

25/3 , 40/3

0.206

20/5 , 40/5

0.011

25/2, 40/2

0.049

101

114/3

0.079

113

0.091

114/1

0.142

0.233

387/4

0.303

387/1 , 389/1

0.159

389/3

0.227

387/3 , 388/1 , 389/4

0.101

389/2, 401/1

0.004

390/1 , 391/1

0.327

398

393

0.065

441

0.234

0.129

440/2

0.123

438, 439/1 भाग 1 ]

3777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

437

0.109

436/2

0.083

436/3

0.026

434/1

0.102

0.213

434/2

435

0.034

योग 3.841

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर द्वारा सिवनी- कटंगी मार्ग का उन्नयन एवं बायपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से. तथा आदेशानुसार , विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 27 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 44- अ- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन - 8603.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ ग्राम - पिसाटा

(घ ) पटवारी हल्का नंबर -12

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.653 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

116

0.209

129

0.056

(2)

(1)

0.232

122/1

0.118

122/2

122/3

0.139

0.081

117

0.186

126

130

0.028

0.130

138

0.150

139/1

0.019

139/2

0.016

140/1

140/2

0.451

0.014

140/3

0.084

143/2

0.009

140/4

0.004

143/4

0.093

145

0.072..

146

0.009

168

169

0.209

0.130

113/1

0.046

113/3

0.168

113/5

2.653

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देहगुड़ जलाशय की बांयी तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 45 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 8604.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई 3778

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(ग ) नगर/ग्राम-देहगुड़

(घ ) पटवारी हल्का नंबर-12

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-13.622 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में ) (1)

(2)

0.130 9

10

0.074 11

0.088 42/2

0.060 43/2

0.051 44

0.051

0.070 47

565

0.004 584

0.179 58/2

0.093 58/1

0.325

0.114 58/3

69

0.309

0.012 72

73

0.021

0.008 74

75

0.065 81

0.209 84

0.051 88

0.023 95/1

0.139 96/1

0.151 108/1

0.011 112

0.283 142/1

0.013 143

0.304 227

0.167 229/2

0.056 400/2

0.023

0.200 399/4

400/1

0.095 401/1

0.095 576/3

0.084 401/2

0.093 576/2

0.084 411

0.025

0.264 433

414

0.262

0.655 439/1

(2)

(1)

0.088

447/2

0.265

454

0.279

456

0.116

618

0.274

620

0.111

466/3

0.070

461/1

0.125

461/2

0.146

463/1

464

0.093

0.088

477

0.132

478

0.132

479

0.009

480/2

0.098

480/3

0.060

481

0.046

537/1

0.033

537/2

0.042

537/3

0.023

538/1

0.302

539/1

0.111

539/2

0.121

554

0.330

570

552/3

0.123

0.056

566/2

0.056

566/1

0.088

583/2

576/1

0.074

0.116

576/4

583/3

0.060

0.202

589/1

0.185

591

0.144

594/1

0.132

594/2

0.200

596

0.032

599/1

0.121

614/1

0.007

615/1

0.083

575/5

0.116

576/5

614/2

0.111

0.051

615/2 भाग 1 ]

3779

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

432

0.144

467/1

0.084

0.065

555/1

109

0.283

532

0.330

85

0.130

96/2

0.079

399/3

0.151

535

0.012

229/1

0.005

95/3

0.186

0.042

50

7

0.107

46/4

0.058

0.046

557/1

567/1

0.058

581/2

0.088

49

0.065

557/2

0.042

558/2

0.029

567/2

0.060

581/1

0.100

582/1

0.079

553

0.012

0.065

555/2

89/1

0.158

0.280

67/1

67/2

0.034

598

0.334

62/2

0.012

87/2

0.077

530

0.006

0.053

62/1

63

0.050

87/1

0.162

593

0.005

447/3

0.051

228

0.088

योग 13.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देहगुड़ जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 46 - अ- 82 - वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 8605.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम सेमझिरा

(घ ) पटवारी हल्का नंबर-20

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.095 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.506

273

275

0.370

0.137

276/2

0.078

276/3

276/4

0.004 योग 1.095

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देहगुड़ जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3780

[भाग 1 .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 30 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्र . क्र. 01-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- जलकुँआ

(घ ) अर्जित रकबा 0.72 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

163/1

0.05

0.02

164/1

0.05

165/1

182/1

0.09

183/1

0.07

187/1

0.07

0.05

188/1

191/1

0.04

192/1

0.02

0.05

197/1

0.02

198/1

198/3

0.03

200/1

0.08

203/1

0.02

204/1

0.03

205/1

0.01

206/1

0.02 कुल योग 0.72

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2 × 600 मे.वा. , म.प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये विद्युत गृह क्षेत्र हेतु अधिग्रहित की गई भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) - एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.क.लि. , दोंगालिया, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- धारकवाड़ी

(घ) अर्जित रकबा 0.32 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.06

98/1

0.01

98/3

0.05

128/1

0.02

129/1

0.06

142/1

0.12

151/1

योग .. 0.32

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2 ×600 मे.वा. , म.प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये विद्युत गृह क्षेत्र हेतु अधिग्रहित की गई भूमि की सीमा से लगे कृषकों को उनकी कृषि भूमि तक पहुंचने हेतु मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) - एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.क.लि. , दोंगालिया, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ] .

3781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

खण्डवा, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः. भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- बिजौरामाफी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- पुनर्वास प्लाट पर निर्मित कुल 05

मकान एवं 04 टिन शेड कुल क्षेत्रफल 1069.05 व.मी. तथा बाउण्ड्रीवाल 63.6 मीटर

निर्मित रकबा

एन.एच.डी.सी.

(वर्गमीटर में )

द्वारा आबंटित भू- खण्ड क्रमांक (1)

(2).

551

(1 ) पक्का मकान 74.90 वर्गमीटर (2 ) शौचालय 4.50 वर्गमीटर

( 3) बाउण्ड्रीवाल 55.7 मीटर × 2.3 मीटर ऊंचाई 07

( 1 ) पक्का मकान 115.00 वर्गमीटर (2) बरामदा 27.00 वर्गमीटर

(3 ) बाउण्ड्रीवाल 7.9 मीटर × 1.6 मीटर ऊंचाई 421

( 1) मकान 231.30 वर्गमीटर

(2) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर

(3) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर

420

(1 ) मकान 78.11 वर्गमीटर

(2) मकान 208.38 वर्गमीटर

(3 ) अस्थाई टीन शेड 105.78 वर्गमीटर (4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर

कुल

1069.05 व.मी. तथा बाउण्ड्रीवाल 63.6 मीटर ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गई है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि / मकान का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

खण्डवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

नस्ती क्र. 76-2012- एलए - भू-अ. प्र. क्र. 33-अ-82- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- पुनासा

(घ ) अर्जित रकबा 3.747 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.457

230

0.002

232/1

228/3

0.030

0.004

228/8

191/1

0.316

209/1/1

0.350

0.230

210/1

0.360

211/7

0.010

211/6

0.528

211/11

0.800

211/3

0.240

211/12

0.220

211/1/3

0.020

213/1/4

0.100

213/1 -बी

0.080

213/1 -अ

कुल योग 3.747 3782

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मूंदी- सुलगांव- सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, सड़क विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 78-2012- एलए- भू- अर्जन प्र . क्र. 34- अ-82- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- दौलतपुरा

( घ) अर्जित रकबा-0.060 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

46/1

0.060 0.060

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मूंदी- सुलगांव- सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, सड़क विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 77-2012 - एलए- भू- अर्जन प्र. क्र. 35 -अ-82- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील - पुनासा

(ग ) ग्राम- उदयपुर

(घ ) अर्जित रकबा-3.141 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.184

55

0.224

54

0.334

52

0.350

50/1

0.450

0.060

11/2

0.300

11/3

0.475

11/4

0.278

13/3

0.409

13/2

0.010

57

0.005

58

0.005

59

0.010

60

0.005

61

0.002

62

0.040

67

. 3.141

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मूंदी- सुलगांव- सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, सड़क विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3783

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्र. 7192 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1- अ ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम- इटौर , घोघरी, बरांझ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

ग्राम- इटौर बांध क्षेत्र

421/1

0.910

421/2

0.910

408/1

0.494

0.493

408/2

0.901

407/1

407/2क

0.499

407/2ख

0.499

406

1.000

405/1

1.457

405/2

1.153

398/1

0.016

0.619

398/2

400

1.370

401

0.255

402/1

0.929

402/2

0.929

0.143

403/1

403/2

0.144

414

0.182

415

1.072

(1)

(2)

0.036

412/1

1.659

412/2

1.801

410

0.487

417

0.793

417/878

18.751

योग ..

ग्राम- इटौर नहर क्षेत्र

0.115

422/1

0.300

424

0.050

826/1

0.050

826/2

0.045

822/1ख

0.045

822/ 1क

0.231

713

0.009

712/1

0.009

712/2

0.063

715

0.048

718

0.288

719

0.046

720/1 क

0.046

720/ 1ख

0.046

720/2

0.015

721

0.064

722

0.218

795/1

796/1

0.027

0.027

796/2क

0.027

796/2ख

0.027

796/2ग

0.027

796/2घ

0.027

797/2

0.189

798

0.021

789/1

0.021

789/2

0.021

789/3

0.008

781/1/क/ 1

0.008

781/1/क/2

0.008

781 /1 /क/3

0.008

781 /1 /ख

0.008

781/ 2/ख

0.008

781/2 /ग

0.008

781/2/घ 3784

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

0.048 745/1

745/2

0.048

0.006 746/1

0.006 746/2

0.008 717/2

0.048 718

0.007 779/1

0.007 779/2

0.007 779/3

योग .. 2.343

ग्राम- घोघरी बांध क्षेत्र

0.171 414/2क

414/3

0.171

0.398 414/4

0.171 414/ 7ख

413

0.831 412

0.866 418/1

1.040 418/2

1.040 418/2

0.398 411/1

0.199

0.866 411/2

1.179 410/1क

410/1ख

1.180

1.214 410/2

2.025 419/1

419/2

0.454 419/3क

2.440 419/3ख

0.202 419/4

1.000 409/2

0.202

0.805 409/3

403/2

0.100

0.090 396/1

396/2

0.090

0.090 396/3

0.090 396/4

390/ 1 क

0.075

0.075 390/ 1 ख

0.200 390/2

0.075 390/3क

0.075 390/3 ग

योग 17.812

(2)

(1)

ग्राम्- बरांझ बांध क्षेत्र

0.024

20

0.024

21

0.450

41

योग .. 0.498

अर्जित किया जाने वाला

कुल रकबा ( 18.751+ 2.343 + 17.812+ 0.498 ) = 39.404 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन इटौर जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 24 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 44- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग ) ग्राम-मूंडरी भाग 1 ]

3785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 1.855 हेक्टेयर.

सर्वे नं. कुल रकबा (हे. में)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में ) (2)

(1)

(3) 7/1क

0.698

7/1ख

0.699

7/1मि

1.397

1.397

7/1मि

7/2मि

1.013

7/2क

1.058

7/2ख

1.058

7/2ख

1.058

7/2ङ

1.058

0.484 1.057

7/ 2 ग

7/2घ

1.057

0.500

7/2छ

0.506

7/ 2ज

2.022

7/2मि

2.022

7/2मि

12/1

0.836

12/2

0.209

0.190 12/3

0.460

28/1

0.251

0.047 0.470

27

0.016 0.606

24

0.092 26

0.606

0.156 32

0.035 0.543

34

0.742

0.109 47

0.179 1.024

50

0.086 0.512

51

0.481

0.115 0.251

52

0.023 135/155

0.046 41/1

0.073

41/2

0.052

0.075 129/1

0.157

0.098 129/2क

0.709

129/2ख

0.711

1.777

138

0.104

1.855

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

(4 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंघ परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 75- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकती है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम- रूअर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.426 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे क्र.

(हे. में)

(2)

(1)

1.301

10

0.125

18/3घ

योग भूमि .. 1.426

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु ग्राम रूअर की अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 10 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 3786

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(3)

(1)

(2)

2758 मिन2 0.073

0.046

0.092

2768

0.240

0.109

2769

0.376

0.010

0.857

2777

0.219

0.034

2778

0.044

0.251

2779 मिन1

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम-बनवार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.609 हेक्टेयर.

सर्वे क्र. कुल रकबा (हे. में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में ) (2)

(1)

(3)

2393 मिन3 0.088

0.027

0.053 2245 मिन2 0.496

2245 मिन3 0.052

0.052 0.250

0.006 2247 मिन1

2248

0.314

0.148

0.064 2249 मिन1

0.512

0.015 2249 मिन2 0.220

2250

0.017 0.408

0.211 2251 मिन1

1.040

0.092

0.070 2251 मिन३

0.010 2252

0.052

0.202

2253 मिन1

0.031

0.105 2253 मिन3 0.331

0.152 2253 मिन4 0.439

2254 मिन1

0.035 0.090

2254 मिन2 0.255

0.065 0.240

0.070 2255 मिन1

0.030 2255 मिन2 0.084

0.202

0.018 2394 मिन2

0.257

0.060 2255 मिन3 .

0.565

0.027 2735 मिन2

0.171 2736

0.543

0.449

0.010 2737/1

2738

0.418

0.130 2739

0.481

0.080

0.006 0.089

2740 मिन1

0.070 2749

0.376

2750

0.146

0.067 2751

0.418

0.083

0.016 2752

0.052

2757

0.057 0.449

0.366

0.063 2758 मिन1

0.084

0.251

2779 मिन2

0.030

3155

1.432

0.141

0.871

3156/2

2.609

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा डी-2 एवं उसकी मायनर 1 एल तथा एम-17 के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5 ) प्रजोयन- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा डी.2 एवं उसकी 1 एल माइनर तथा एम. 17 का निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 11 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

( ग) ग्राम-पुराबनवार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.742 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(3)

(2)

(1)

0.125

22

0.037

0.089

23 मिन2

0.186

23 मिन1

0.269

0.089

23 मिन3

0.180

23 मि4 भाग 1 ]

3787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

(3) 26

3.145

0.247

0.447

0.130 49मिन

53

0.261

0.086 57

0.100

0.397

0.122 59

0.345

60

0.376

0.101

0.272

0.082 63

0.020 64

0.199

68 मिन1

0.0731

68 मिन2

0.053

0.024 68 मिन3

0.052

68 मिन4

0.053

0.071 69मिन

0.094

0.094

69 मिन

71/1

1.2541

71/2मिन

1.465

0.320 71/2

0.157

0.140

72/1 मिन

72/1 मिन

0.333

72/1 मिन

0.123

0.083 72/2/1

0.136

72/2/2

0.042

0.428

74मिन

0.123 74मिन

0.418

75

0.690

0.009 77

0.784

0.304

0.279 83मिन

0.378

83मिन

0.010

0.939

85

0.502

0.023

0.575

90

0.168 91

0.122

0.470

206

0.930

0.227 205

0.178

0.093 204

0.410

0.188

1.035

210

0.055

0.036 247

0.387

0.314

244

0.108 240

1.191

0.093

0.136

241 मिन

241 मिन

0.131

241 मिन

0.131

0.244

0.132

241 मिन

241 मिन

0.132

249

0.272

0.037

(3)

(1)

(2)

0.032

242

0.178

0.119

324

0.355

357

0.005

0.094

0.026

358

2.111

360

0.125

0.067

0.115

361

0.047

0.094

0.039

362

0.446

366/1

0.446

366/2

366/3

0.446

366/4

0.446

0.446

366/5

366/6

0.446

0.446

366/7

0.446

0.530

366/8

366/9

0.446

366/10

0.446

366/11

0.446

0.446

366/12

366/13

0.449

0.418

371 मिन

0.006

0.836

371 मिन

0.013

500

1.077

0.014

1.066

501

0.225

0.512

502

0.117

504

0.282

505/1

0.836

0.846

0.144 505/2

505/3

0.836

0.428

0.162 506

0.054 507/1

0.418

507/2

1.066

0.658

0.180 508

0.144 487

1.024

486

2.508

0.189

0.117

518"

0.554

0.191

519मिन

0.851

0.852

519मिन

0.419

520/1मिन

0.470

520/1मिन

520/2

0.896

0.281

520/3

0.686

0.219

520/4

522

0.151

0.805 3788

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(3)

(2)

523

0.129

1.087

0.005

524

0.909

0.4181

525/1

525/2

0.418

0.027

525/3

1.233

6.742

कुल योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा डी-2 एवं 1 एल मायनर व 17 एम मायनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

(4 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा डी 2 एवं 1 एल माइनर व 17 माइनर के निर्माण कार्य हेतु.

(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 42 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग ) ग्राम-खोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.302 हेक्टेयर.

सर्वे नं. कुल रकबा (हे. में)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में ) (1)

(3)

(2)

3.407

36

0.146

0.209

0.005

35

2.027

0.065

37

0.086

1.536

48

0.302

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

(4 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 14 - अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ;

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- पीपरीपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.036 हेक्टर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.073

23

0.036

24

0.094

148

0.105

150/2

0.025

152

160/1

0.139

0.033

160/3

0.113

162

0.281

164

0.137

165

1.036

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3789

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - बडामलहरा

(ग) नगर/ग्राम- मनकारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.377 हेक्टर.

( 1 ) निजी भूमि-2.377

(2) शास . भूमि-

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

636

0.134

638

0.350

0.040

642

631

0.056

630

0.240

626

0.300

625

0.016

621

0.380

618

0.040

493/1

0.080

498

0.200

495

0.054

0.190

496

0.200

497/1

477

0.025

0.072

449

2.377

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बिलाई नाला फीडर (सेधपा बांध ) निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बडामलहरा

(ग) नगर/ ग्राम- महाराजगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.086 हेक्टर.

(1 ) निजी भूमि-3.086

(2) शास. भूमि-

खसरा नम्बर

रैंकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.180

280

0.190

329

0.130

327/1

0.200

322

0.300

320/1

0.080

326/2

0.300

320/2

0.053

294/1

294/2

0.049

0.085

295/1

0.050

297/2

0.020

297/1

0.114

296

317

0.200

0.200

316

318

0.200

0.010

288

0.090

289

0.030

299/1

0.081

300/2

0.025

301/2

0.089

295/2

0.100

301/1

0.046

351/1

0.052

351/4 3790

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

351/6

0.032

351/3/2

0.080

0.020

351/2

332

0.032

0.024

334

0.024

335, 336

3.086

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बिलाई नाला फीडर ( सेधपा बांध ) निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1575 - भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- हिनौता गजगौना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.030 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

768

0.397

769

0.993

772

0.031

0.105

763/2

763/3 क

0.219

763/4

0.544

763/3ख

0.105

0.209

763/1

(2)

(1)

0.010

770/2

0.089

771 /1 क

0.015

770/3क

0.005

771 /3 क

0.010

771/ 1 ग

0.005

750

0.010

751

0.125

753

0.065

754

0.055

745

0.637

721/1

0.031

722/1

0.005

744

0.010

743

0.105

741

0.334

742

0.023

740

0.033

726

0.125

724/1

0.282

734

0.392

724/2

0.031

735

0.015

733/1

0.251

727

0.167

533/1

0.052

729

0.209

732

0.209

731/1

0.042

730

764

0.220

0.073

765

0.021

766

0.021

762/2

0.005

759

0.115

760

758

0.045

0.523

755/1

0.324

755/2

0.449

721/2

.720

0.096

0.125

723

0.068

533/2

8.030

निजी खाता भूमि योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1576 - भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग ) नगर/ ग्राम - करैया देवरी

(घ) क्षेत्रफल-15.748 हेक्टर .

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

'741

0.125

742/1

0.366

395/1

0.130

740/1

0.042

740/3

0.229

0.021

1132/337

0.366

740/2

0.021

743/1

744/1

0.052

743/2

0.230

744/2

0.078

745/1

0.334

0.105

745/2

0.042

746/1

326/2

0.157

0.015

746/2

0.157

326/2

749/1 क

0.222

749/ 1ख

0.222

749/2

0.222

0.125

749/3

705/1

0.084

706

0.086

332

0.063

707

0.585

+

3791

(2)

(1)

0.314

708

0.146

709

0.178

714

0.167

724

0.031

336/1

0.209

337/1

330

0.287

0.021

723

701/1

0.010

0.052

334/2

336/2

0.031

0.052

337/2

0.084

710

0.355

335

0.105

334/1

0.063

287/4

0.015

333/1 क

0.034

313/1 क

0.063

333/ 1 ख

0.034

313/ 1 ख

0.015

333/1 ग

0.034

313/1 ग

0.262

333/2

0.110

313/2

0.108

329/1

0.078

329/2

0.209

329/3

0.105

327/1

0.105

327/2

0.021

327/3

0.104

327/4

0.005

331/1

0.073

363/1

0.073

364/1

0.026

331/2

0.073

363/2 3792

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2) 364/2

0.073 325

0.324 305

0.094 310

0.010

0.125 311

362

0.063 312

0.397

0.050 355/1

355/2

0.070 355/3

0.071 355/4

0.071 747/4

0.005 366/ 1 क

0.031 366/1ख

0.031 366/2

0.005

0.021 365/ 1 ख

365/2

0.090 357

0.219 392/1

0.094

0.021 393

394

1.098

0.021 397

0.115 398

405

0.084

0.105 408

0.012 406

0.282 407

409

0.063

0.052 410

0.052 411

412

0.073 414/1

0.069

0.185 414/2

414/3

0.174 417

1.014 418

0.105 420/1

0.010 421

0.010 496/1

0.005

0.564 487

(1)

(2)

0.005

488

0.063

1059

0.042

1060

0.042

1064/2

1070/2

0.026

0.073

1069

1064/9

0.031

0.063

1058

0.005

1061

0.125

1057/1

0.125

1057/2

1064/11

0.031

0.073

1068

0.026

1070/1

0.010

1081

0.021

1064/6

0.056

1091/1

0.021

1092/1

0.028

1093/1

0.031

1064/4

1071/1

0.017

1091/2

0.056

0.021

1092/2

1064/8

0.031

0.018

1071/2

0.028

1093/2

0.056

1091/3

0.010

1092/3

0.028

1093/3

0.031

1064/5

1071/3

0.017

0.021

1090

0.376

1095

0.031

1082/2

0.005

1089/1

0.005

1089/2

0.063

737/2

0.010

361

0.015

313/ 1 घ

0.240

1072 भाग 1 ]

3793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2) 1073/3

0.052

1056/ 1 क

0.031

15.748

निजी खाता भूमि योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ. 1577 - भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्नयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क ) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम - नरवार

(घ ) क्षेत्रफल-5.181 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

0.026

84/1क

84/1ख

0.016

94/2

0.140

0.021

86/2

93/2

0.241

87

0.084

88

0.303

93/1 क

0.060

93/1 ख

0.060

0.060

93/1 ग

94/1 ग

0.050

92/1 ग

0.015

98

0.010 .

0.084

99

103

0.084

100

0.125

101

0.042

102

0.021

(2)

(1)

0.021

379/113/1

0.125

113/1

0.055

382/113/2

0.055

382/113/2

0.033

77/2

0.025

78/2

0.021

104

0.188

105

0.021

106/1

0.182

107/1

107/2

0.090

0.010

106/2

108

0.031

0.063

109

0.095

110

0.012

111

0.060

93/1 घ

0.010

165

0.146

166/1

0.420

166/3

0.899

166/2

0.010

76/2

0.063

71

0.052

74

0.035

73

75/1

0.063

0.449

173/1

0.010

174/1

75/2

0.021

0.115

173/2

75/3

0.021

0.115

173/3

0.035

174/3

75/4

0.021

0.115

173/4

0.052

173/5

5.181

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3794

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 1-2011-12-अ- 82- क्र. क्यू- भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- कोलारस

(ग) नगर/ ग्राम- गुरीला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.50 हेक्टयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तालाब निर्माण हेतु (1)

(2)

(3)

1.32

151

नहर निर्माण हेतु

"

0.15

24

_ "_

0.12

25

_"_ 27

0.16

_ "_ 36

0.19

_ "_ 11

0.14

_"_ 12

0.06

_ "_ 14

0.04

" 16

0.08

." 17

0.03

" 18

0.11

" 19

0.10 योग .. 2.50

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोलारस , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 2-2011-12-अ- 82- क्र. क्यू- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- कोलारस

(ग) नगर/ग्राम-राजगढ़

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टयर .

सर्वे नम्बर

का विवरण

अर्जित रकबा (हे. में)

सार्वजनिक प्रयोजन (3) (1)

(2)

129

0.16 नहर निर्माण हेतु

"

0.13

401

_ "_

0.12

403

_ "_

0.12

398

योग . 0.53

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कोलारस, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 22 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 933 - भू-अर्जन 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भाग 1 ]

3795

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- थांवरी , प.ह.नं. 35

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा

में से

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

338/2

1.50

योग .. 1.50

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना में सोनपुर फीडर बांध कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 190 -प्र. क्र. 6 अ-82 वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- दमोह (क)

( ख ) तहसील- बटियागढ़

(ग) नगर/ ग्राम- बरखेरोगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.31 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.04

599में से

0.15

601/3 में से

603 में से

0.06

604/1

0.05

605 में से

0.10

606/2

0.07

692में से

0.08

0.12

693 में से

0.15

694में से

0.03

695 में से

739में से

0.04

0.07

740

0.05

741

0.05

742

743 में से

0.15

752में से

0.10

1.31

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- फुटेराकला- मगरोन मार्ग के कि.मी. 8/4 में ग्राम गलबरखेरा में जूडी नदी पर पुल के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण विभाग संभाग, सागर जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति , अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3796

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

हरदा , दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्र. 9807- भू-अर्जन- 3-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- हरदा

(ग ) नगर/ ग्राम- दुलिया

लगभग क्षेत्रफल - 0.403 हेक्टेयर .

(घ)

ख. नं.

क्षेत्रफल

विवरण (1)

(2)

(3) 68 में से

0.129

सिंचित 72/2में से

सिंचित

0.274

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- महेन्द्रगांव से दुलिया, बरखेड़ी, मगरधा, मार्ग पर माचक नदी पर पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरदा एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण उप संभाग बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9809 - भू-अर्जन- 2-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- हरदा

नगर/ ग्राम- कुजपुरा (ग)

लगभग क्षेत्रफल - 0.114 हेक्टेयर.

(घ )

क्षेत्रफल

विवरण ख. नं.

(हे. में. )

(3)

(2)

(1)

सिंचित 1/1 में से

0.065

सिंचित 2/2में से

0.049 योग 0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-महेन्द्रगांव से दुलिया, बरखेड़ी, मगरधा, मार्ग पर माचक नदी पर पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हरदा एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 3 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- श्यामपुर

(ग) ग्राम- बरखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.157 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

1.154

230/6 भाग 1 ]

3797

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

230/7

0.850

230/8

0.344

232

0.037

0.162

235/1

235/2

0.219

0.158

236/3

236/4

1.923

236/5

1.518

1.125

245,260/2,270/2/4

270/8

0.202

271/2

0.021

0.575

271/3

271/4

1.619

271/8

4.250

योग 14.157

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ी जलाशय शीर्ष भाग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- श्यामपुर

(ग) ग्राम- बरखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.992 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

119/1

0.142

0.202

119/6

121

0.069

(2)

(1)

0.041

123

0.097

124

0.045

122

0.077

128

0.049

129

0.024

131/5

0.024

133/1

0.024

151/3

0.223

134/3

134/2

0.049

0.097

142/1,149

0.158

144, 145, 146/1

0.077

186,188/ 1

0.109

186,188/4

0.291

293, 189/1

0.032

186,188/6

0.081

193

0.081

293,189/4

1.992

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ी जलाशय नहर भाग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. 1053 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन 3798

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(ख ) तहसील - भीकनगांव

ग्राम- गवल

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 14.806 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

70/2

0.445

79/2/1

0.132

79/2/2

0.049

88/1/2

0.259

88/2/1

1.477

88/2/2

1.497

90

0.239

92

2.480

96/1

2.468

96/2

1.842

96/3

1.862

1.821

96/4

106/1

0.235

योग 14.806

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छिर्वा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1052- भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र.6-अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- भीकनगांव

(ग ) ग्राम - पोखरखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-61.580 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

1/1

0.227

1/2

1.448

0.405

1/3

0.429

2/1

2/2

1.093

2/3

0.842

2/4

0.344

2/5

1.214

2/6

1.788

3/1

1.704

3/2/1

1.036

3/2/2

1.036

4

2.954

5/1

0.574

1.149

5/2

5/3

1.149

5/4

0.580

0.569

5/5

5/6

0.575

6/1

1.180

6/2

0.505

1.012

7/1

7/2

0.619

7/3

0.918

0.328

7/4

0.328

7/5

1.275

8/1

0.121

8/2

0.974

8/3

8/4

1.398

8/5

0.340

0.425

8/6

8/7

0.291

1.076

8/8

0.271

9/1

0.272

9/2

9/3

0.198

0.275

10

1.425

11

12/1/1

0.753

12/1/3

1.040

12/2/1

0.935 भाग 1 ]

3799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

12/2/2

1.489

13/1

1.482

0.032

58/1/2

58/1/3

0.029

58/2

0.024

61/1

0.785

61/2

0.753

1.765

64/1

64/2

1.011

65/1

1.619

1.093

65/2

1.011

65/3

68/1

1.165

68/2

0.506

68/3

0.024

68/4

1.169

0.899

68/5

68/6

0.457

0.648

68/7

69/1

2.165

0.405

69/2

69/3

70

71

1.194

72

1.053

73/1

1.498

73/2

73/3

0.567

0.129

74/1

0.478

79

80

1.214

0.554

81/1

0.405

81/2

0.344

81/3

83/3

0.500

0.065

87

योग : 61.580

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छिर्वा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1054- भू-अर्जन-2012-संशोधन- ग्राम पाडल्याखुर्द, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा क्रमांक 240- भू-अर्जन-12 खरगोन, दिनांक 17 सितम्बर 2012 का मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 28 सितम्बर 2012 को पृष्ठ क्रमांक 3578 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

संशोधित प्रकाशन त्रुटिपूर्ण प्रकाशन

रकबा

खसरा क्र.

खसरा क्र.

रकबा

0.142

122

1.142

122

0.207 0.207

123

123

0.032 0.032

125

125

शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्र. 3064- भू-अर्जन- कार्य-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- बड़ागांव 375

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 13.036 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा अशासकीय भूमि शासकीय भूमि

(हे. में. )

(हे. में)

(2)

(3) (1)

0.018 2518

0.059

2574 3800

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 2575

0.095

2576

0.012

2580

0.046

2666

0.179

2667

0.306

2671

0.130

2672

0.150

2673

0.064

2768

0.067

2770

0.020 3052

0.062

3070

0.003

3072

0.153

3073

0.179

3079

0.051

3080

0.088

3081

0.045

3082

0.088

3092

0.020

3093

0.042

3094

0.020

3095

0.068

3097

0.128

3098

0.102

3099

0.032

3100

0.082

3101

0.172

3136

0.591

3137

0.099

3165

0.077

3166

0.065

3167

0.083

3168

0.068

3169

0.010

3170

0.012

3171

0.075

3172

0.033

3173

0.035

3174

0.024

3184

0.310

3186

0.190

3187

0.118

3190

0.036

3191

0.217

3192

0.168

(3)

(2)

(1)

3193

0.142

3194

0.348

0.550

3195

0.546

3198

3199

0.023 3200

0.228

3201

0.081

0.037 3217

3218

0.252

3219

0.132

3230

0.049

3231

0.195

0.009

3235

3239

0.043

3256

0.066

3257

0.398

3258

0.222

3259

0.270 3260

0.063 3319

0.950 1344

0.020

0.020

1345

1485

0.016

0.041

1486

1487

0.048

0.025

1489

1490

0.032

3320

0.040

0.010

3321

3332

0.004

3333

0.012

3334

0.012

3335

0.040

0.016

3338

3340

0.008

0.064

3344

0.080

3352

3355

0.024

3372

0.008

0.045

3373

0.010

3374

3375

0.008

3376

0.028

3377

0.024

0.036

3379 भाग 1 ]

3801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 3381

0.042

3392

0.050

3393

0.135

3402

0.108

3403

0.045

3404

0.036

3410

0.032

3411

0.020

3412

0.088

3414/1

0.032

3414/2

0.047

3418

0.016

3419

0.060

3420

0.036

3425/1

0.006

3427

0.090

3428

0.060

3433

0.566

3439

0.296

3456

0.264

3457

0.076

3501

0.180

3503

0.136

3504

0.190

3508

0.150

3509

0.068

3510

0.132

3767

0.108

1.381 योग .. 11.655

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 34 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- गौरीहार

( ग) ग्राम- पचवरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.400 हेक्टर.

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(2)

(1)

176/2

0.026

177

0.092

178/1

0.013

179

0.124

180

0.124

0.112

181

183/2/2

0.030

183/2/3

0.026

0.034

183/2/5

184

0.090

185/2

0.058

326/1/1

0.128

326/3/2

0.048

327/2

0.257

330

0.002

334/1/2ख

0.088

334/2

0.108

335/1/1

0.094

335/1/2

0.158

335/1/3/1

0.076 3802

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

335/1/3/2

0.050

337

0.136

350/3/1

0.096

595/2/1

0.024

0.096

595/2/3

595/7/3

0.013

0.092

595/7/5/1

595/7/6

0.240

0.114

595/7/21/1

0.020

595/7/22

0.156

629/3/2/3

0.252

651/7/1/2

651/10/2

0.096

668/584/1

0.164

668/584/2

0.163

3.400

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की चुकाटा डिस्ट्रीब्यूटरी पचवरा शाखा नहर एवं चुकाटा डिस्ट्रीब्यूटरी के भू- अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 38 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरीहार

(ग) ग्राम- सरबई

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.194 हेक्टर .

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(2)

(1)

0.142

1590

0.052

1591

0.194

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की सरबई वितरक नहर क्र. 1 की नांद माइनर क्र. 2 के भू- अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चन्दला

(ग ) ग्राम- रमझाला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.200 हेक्टर.

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) भू- अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(1)

(2)

0.042

312/1

312/2

0.042

312/3

0.034

0.054

356

0.040

357/1

0.035

357/2

0.045

355

0.052

358/1

0.027

334/1 3803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

भाग 17

(2)

(1)

358/2

0.036

366

0.040

364

0.060

365

0.100

369

0.054

371/1

0.080

371/2

0.020

370

0.040

375/1

0.002

344

0.156

345

0.156

334/2

0.024

335

0.058

336

0.003

1.200

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की रमझाला शाखा नहर के अन्तर्गत पटली माइनर के भू-अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - गौरीहार

( ग) ग्राम- महोईखुर्द

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.733 हेक्टर .

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) भू-अर्जन खसरा विवरण से भू- खण्डों की संख्या

(1)

(2)

169/1

0.145

28/4

0.145

28/7

0.160

(2)

(1)

0.218

42/3

0.065

45

0.733

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की सरबई वितरक नहर क्र. 1 की महोईखुर्द माइनर क्र. 3 एवं 4 के भू-अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम- भटगवां प.ह.नं. 33/48 , नं. बं. 567 (घ) लगभग क्षेत्रफल- एक बोर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

39/2

एक बोर 3804

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भटगवां माइनर की मझौली टेल वितरक नहर.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष (भू-अर्जन इकाई क्रमांक 1 , बरगी हिल्स ) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. भू- अर्जन- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- महिदपुर

ग्राम- लसुडिया गोयल एवं डेलवाडी

(ग)

(घ ) कुल लगभग क्षेत्रफल -निजी भूमि 6.355 हेक्टर.

खसरा

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है सर्वे

(हेक्टेयर में)

क्रमांक

(2)

(1)

निजी भूमि ग्राम-लसुल्डिया गोयल

74/1

0.001

74/2

0.173

75

0.128

185/1

0.054

76

0.053

184/1

0.102

0.170

77

87

0.077

(2)

(1)

0.278

78

0.012

173/1

0.064

81/4

0.019

115/2

0.353

114/1

106/1

0.179

0.083

105/1

0.186

105/2

0.070

104

0.139

79

0.086

84

0.192

89

0.161

91

45

0.082

39

0.043

0.038

40

41

0.077

0.001

42/1

0.106

43/2

0.036

44

0.072

46

0.084

113

112

0.094

0.038

111

0.043

94

110/2

0.072

0.038

95/1

0.034

95/7

0.053

95/2

95/3

0.038

0.024

95/5

0.014

95/6

0.019

95/8

0.220

96

0.192

100

0.192

99

98/2

0.100

0.048

97/1

0.043

25/1 भाग 1 ]

3805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

24/3

0.178

24/2

0.139

24/1

0.024

23

0.019

योग 4.741

निजी भूमि ग्राम-डेलवाडी

5/1

0.032

5/2

0.064

19

0.032

20

0.076

21/1

0.096

22/1

0.032

23

0.057

25

0.001

26/1

0.192

0.038

27

28/1

0.147

28/2

0.089

0.147

32

33

0.102

34

0.016

41

0.096

0.096

43

44

0.096

0.032

45/2

45/1

0.173

योग महायोग 1.614 6.355

(2 ) ( क ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम परियोजना की बांई मुख्य नहर एवं लघु नहर निर्माण में आने के कारण.

(ख ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 10- अ- 82-2011-12- महेशपुरा-702.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- गुना

(ख ) तहसील- चॉचौड़ा

नगर/ ग्राम- महेशपुरा तालाब ( नहर निर्माण ) (ग)

लगभग क्षेत्रफल - 0.053 हेक्टेयर.

(घ)

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.053

63

योग 0.053

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- महेशपुरा तालाब निर्माण योजना ( नहर निर्माण ) शेष छूटी भूमियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व चाचौड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3806

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्र. 951 -गोपनीय- 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को, सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

क्रमांक नाम

कहां से कहां को

[ भाग 1 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 7835-दो- 3-47-2003.- श्री शिवनारायण खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

न्यायालय में

पदस्थापना के

संदर्भ में टिप्पणी

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

1. श्री विजय चन्द्रा,

जबलपुर

जबलपुर

विशेष कर्तव्यस्थ

अधिकारी, उच्च

न्यायालय, मध्यप्रदेश,

रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के

आदेशानुसार,

सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्र. C-7833-दो- 2-10-2006.-श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-7837-दो- 2-11-2012 .- श्री प्रद्युम्न सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 7840-दो- 2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 13 से 14 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-7842-दो-2-27-2011.- श्री जे . पी . माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 13 से 20 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी . महेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे . पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 7844-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 24 से 28 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-7846-दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9

3807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-7848-दो- 2-11-2004.- श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 29 अगस्त से 1 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हे अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 7850-दो- 2-11-2004.- श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 16 से 17 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

3808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. C- 7852- दो- 2-45-2011 .- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 3 से 9 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सांत दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अगस्त 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 से 12 अगस्त 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 7854-दो- 2-22-2008.- श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- सी- 5146, दिनांक 25 जून 2012 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 16 से 21 जुलाई 2012 तक छः दिवस के साथ एल.टी.सी.

सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार .

Jabalpur , the 1st October 2012

No.D - 5182 - III - 10-40-78 - VJI . In exercise of the powerswers conferred by Section 12 of Civil Court Act , 1958 & all other enabling provisions , the High Court of Madhya pradesh hereby withdraw its previous Notification No. D - 5084 - III - 10-40-87 , dated 21st Septermber 2012 with immediate effect

By order of the High Court , SATYENDRA KUMAR SINGH , Registrar ( VL) .

जबलपुर , दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्र. 953 - गोपनीय - 2012- दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

नाम

कहां से क्रमांक

(2)

(1)

(3) 1 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव

खुरई

सारणी

सत्र खण्ड

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी का नाम

(6)

(4)

(5)

भोपाल

भोपाल

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3809 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 954 -गोपनीय - 2012-दो-2-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कंडिका ( 2 ) की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

सारणी

नाम

कहां से

कहां को

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6) (1)

(3)

सत्र खण्ड का नाम (5)

(4)

(2)

1

ग्वालियर

ग्वालियर

श्रीमती संगीता मदान

ग्वालियर

अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

2

रीवा

रीवा

रीवा

श्री राकेश मोहन प्रधान

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसिसयत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

3

सागर

खुरई

गुना

श्री अखिलेश शुक्ला

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज श्रीवास्तव के स्थान पर .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

क्र. 968 - गोपनीय - 2012-दो - 3-76-2012 .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, कुमारी पावस श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रतलाम का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती पावस श्रीवास्तव " पति " श्री पंकज श्रीवास्तव " परिवर्तित करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

क्र. डी- 5221- तीन-6-4-81- भाग- चार. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1231- तीन-6-4-81- भाग- चार , दिनांक 16 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: - 3810 .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-

क्र.

अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(2)

(1)

1 श्री आर. एस. कुशवाहा , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के अतिरिक्त द्वितीय न्यायाधीश, मुरैना.

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)

राजस्व जिला, मुरैना

(4) विशेष न्यायालय , मुरैना.

No. D - 5221 - III - 6-4-81 - Pt . - IV . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyăm 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1231 - III- 6-4-81 - Pt. - IV dated 16th March 2012 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

(1)

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

1 Shri R. S. Kushwaha , IInd AJ to the Court of Ist ASJ , Morena.

Name of the Special Court established by the State Government (4)

Area for which the appointment made in Special Court (3)

Revenue District , Morena

Special Court , Morena.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार , रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012

-क्र. 301 - स्था. सेट -2012 .- श्री देवेश चतुर्वेदी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर को दिनांक 18 से 22 सितम्बर 2012 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही पूर्व एवं पश्चात् में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश (सैट ) , जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार- कम- पी.पी.एस .

भाग 1 ]

3811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012

क्र. फा.नं. 18 - स्था.- राविसेप्रा- 707-2012.- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारी पद हेतु चयनित अभ्यार्थियों को वेतनमान 9,300-34,800 + 4,200 ग्रेड- पे में नियमानुसार समय - समय पर देय भत्तों सहित आगामी पर्यन्त परिवीक्षा पर दो वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

सारणी स. क्र. नियुक्त अधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम

(2)

(1)

1 श्रीमती आकांक्षा कत्याल पत्नि श्री विशाल कत्याल 2 श्री भागवत दयाल दीक्षित पुत्र श्री इन्दिरिका प्रसाद दीक्षित 3 .कु. आफरीन यूसुफ जई पुत्री श्री इशरार अहमद जई 4 श्री हर्षराज दुबे पुत्र श्री विश्वनाथ दुबे

5 कु. रेखा द्विवेदी पुत्री श्री पी. के. द्विवेदी

6 श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री आर. के. त्रिपाठी 7 श्री अमित शर्मा पुत्र श्री हीरामणि शर्मा

श्री योगेश बन्सल श्री जगदीश बन्सल

8

9 श्री सुभाष चौधरी पुत्र श्री राधेश्याम चौधरी 10 श्री फारूक अहमद सिद्दीकी पुत्र जहीर अहमद सिद्दीकी 11 कु. तृप्ति जायसवाल पुत्री श्री कमल किशोर जायसवाल 12 श्री शोमनाथ राय पुत्र श्री दादूराम राय

13 श्री विजय कुमार खोब्रागड़े पुत्र श्री फागूलाल खोब्रागड़े 14 श्री नरेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री एस. के. भण्डारी 15 कु. सुरभी सिंह सुमन पुत्री श्री सी.पी. सुमन 16 श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री वंशलाल सिंह 17 कु. रूपाली भलावी पुत्री श्री बैजू प्रसाद भलावी शर्तें :-

पदस्थापना जिले का नाम (3)

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इन्दौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , छतरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , ग्वालियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , नीमच

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , रतलाम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , शहडोल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , धार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , झाबुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बैतूल

1. यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे.

2. नियुक्त अधिकारी राज्य/जिला प्राधिकरण के प्रति पूर्णरूप से सनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण रहेगा.

[भाग 1 3812

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं कि मूल प्रतियों को साथ में लेकर उपस्थित होंगे . यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यार्थी अनिवार्य योग्यता धारण नहीं करता है , तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा.

4. यह कि उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13-4-2005 के अनुसार दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना , 2005 लागू होगी.

5. यह कि चयनित अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वथ्यता परीक्षण का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण- पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

6. यह कि, बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे . चयनित अभ्यार्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

7. यह कि आवेदन - पत्र के साथ संलग्न प्रमाण- पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने , कुटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी .

8. यह कि, उनकी सेवायें किसी बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी और वे यदि सेवा से पृथक् होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी.

9 . यह कि, परिवीक्षा अवधि में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष तक किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिये आवेदन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी . परिवीक्षा उपरान्त अन्य विभाग में नौकरी के लिये आवेदन देने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन- पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी .

10. यह कि, आरक्षित पदों पर नियुक्त अभ्यार्थी जिन्हें उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण- पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा. यदि सत्यापन उपरान्त प्रमाण - पत्र फर्जी या कूट रचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण- पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.

11. यह कि चयनित अभ्यार्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिन तक आवश्यक रूप से पदस्थापना जिला प्राधिकरण में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा . नियत समय - सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.

12. अभ्यार्थी को लिखित रूप में अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय - समय पर जो भी संशोधन अथवा परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे . अभ्यार्थी से इन सभी शर्तों की लिखित स्वीकृति जो दो साक्षियों के द्वारा अनुमाणित हो प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा.

13. यह कि चयनित अभ्यार्थी तीन वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन - पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा. किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा.

14. नियुक्त अधिकारी पर मध्यप्रदेश राज्य शासन एवं राज्य प्राधिकरण के नियम एवं समय - समय पर प्रसारित निर्देश/ आदेश लागू होंगे.

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

अनुराग श्रीवास्तव , सदस्य- सचिव.

भाग 1 ]

3813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ 4 ( ई ) 4-2012- ए-सोलह. - मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ई ) 6-1998 - ए- सोलह, दिनांक 18 जून, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को क्रमशः श्रम अधिकारी नियुक्ति तथा उप श्रम अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात् : -

प्रथम अनुसूची

अनुक्रमांक (1)

अधिकारी का नाम (2)

1.

श्री आर. जी. पाण्डेय

2.

डॉ. वासुदेव सरकार

3.

श्री एल. पी . पाठक

4.

श्री प्रभात दुबे

5.

श्रीमती सुशीला सिंह चंदेल

6.

श्री आर. एस. यादव

7.

श्री एच. सी. मिश्रा

8.

श्री जे . एस. उद्दे

9.

श्री जी. सी. नाग

10.

श्री एस. एस. दीक्षित

11.

श्री आशीष पालीवाल

12.

श्री चिरंजित सिंह कुशवाह

13 .

श्री भानुप्रताप सिंह

14.

श्री भगवत प्रसाद

15.

श्रीमती नीलम सिंह

16.

श्रीमती मेघना भट्ट

17.

श्रीमती पी. जासेमिन अली

18.

श्री कीर्ति कुमार गुप्ता

19.

श्रीमती रजनी मालवीय

20.

श्रीमती संध्या सिंह

21 .

श्री एच. के. अहिरवार

22.

श्री रामकरण सिंह भिलाला

23.

श्री एल. पी . धनोलिया

24.

श्री शिवसिंह मण्डलोई

25.

श्री राजेश त्रिवेदी

26.

श्री अरविन्द प्रकाश सक्सेना

27.

श्री अनिल सिंह

(1)

(2)

28.

श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी

29.

श्री मोहनसिंह ठाकुर

30.

श्रीमती राखी जोशी

31.

श्री दशरथलाल सूर्यवंशी

32.

श्री हेमचंद्र गुप्ता

33.

श्री गोपाल स्वामी

34.

श्री के. के. चौधरी

35.

श्री टी. डी. चौबे

36.

श्री अमरसिंह अलावा

37.

डॉ. जी. डी. द्विवेदी

द्वितीय अनुसूची

अनुक्रमांक (1)

अधिकारी का नाम (2)

१.

श्री विजयवीरसिंह चौहान

2.

श्री महेशचंद्र मिश्रा

3.

श्री साहेबराव सेंदाणे

4.

श्री सुनील दत्तात्रय मांदले

5.

श्री बालादीन अहिरवार

6.

श्री अनिल भोर

7.

श्री शरद भुजबल

8.

श्री के. एच . मतकर

9.

श्री कैलाश नारायण शर्मा

10. श्री प्रेमनाथसिंह बघेल

11.

श्री कैलाशचंद सेन

12.

श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित

13.

श्री देवीसिंह भदौरिया

14.

श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा

15.

श्री पुष्कर लाल व्यास

16 .

श्री देवीसिंह ठाकुर

17.

श्री मोहनसिंह सूर्यवंशी

18.

श्री गोरधनलाल परमार

19.

श्री सतीशचंद्र दुबे

20.

श्री सुनील हेमराज जैन

21.

श्री नीलेश कुमार निगम

22.

श्री दिनेश कुमार दलोद्रा

23.

श्री राम सजीवन बुनकर

24.

श्री रामसेवक जाटव

25.

श्री रमेश चंद्र बेनवाल

26.

श्री कचरमल खिची 3814

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

27 . श्री विक्रम सिंह मण्डलोई

श्री के. पी. राकेश

28.

29. श्री पवन कुमार रायकवार

30. श्री पतालीराम कोल

31. श्री सुखलाल कोल

32. श्री नारायण सिंह मरकाम

No.4(E) 4-2012A - XVI . In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 ( No. 27 of 1960) and in supersession of this department's Notification No. 4 (E) 6-1998 - A - XVI , dated 18th June , 2010 issued in this behalf, the State Government hereby appoints persons mentioned in column (2) of the First Schedule and the Second Schedule below to be the Labour Officers and Deputy Labour Officers . respectively, namely :-

FIRST SCHEDULE

S.No. (1)

Name of the officer (2)

1. Shri R. G. Pandey

2 . Dr. Vasudev Sarkar

3. Shri L. P. Pathak

4. Shri Prabhat Dubey

5. Smt . Susheela Singh Chandel

6 . Shri R.S. Yadav

7 . Shri H. C. Mishra

8 . Shri J. S. Uddey

9 . Shri G.C. Nag

10 . Shri S. S. Dixit

11. Shri Ashish Paliwal

12. Shri Chiranjit Singh Kushwah

13. Shri Bhanu Pratap Singh

14. Shri Bhagwat Prasad

15. Smt . Neelam Singh

16. Smt . Meghna Bhatt

17. Smt . P. Jasemin Ali

18. Shri Kirti Kumar Gupta

19. Smt . Rajni Malviya

20. Smt . Sandhya Singh

21. Shri H. K. Ahirwar

22. Shri Ramkaran Singh Bhilala

23. Shri L. P. Dhanoliya

24. Shri Shiv Singh Mandloi

25. Shri Rajesh Trivedi

26. Shri Arvind Prakash Saxena

27. Shri Anil Singh

28. Shri Shailendra Singh Solanki

(2)

(1)

29. Shri Mohan Singh Thakur

30. Smt. Rakhi Joshi

31. Shri Dasrathlal Suryavanshi

32. Shri Hemchandra Gupta

33. Shri Gopal Swami

34 . Shri K. K. Choudhary

35. Shri T. D. Choube

36 . Shri Amar Sing Alawa

Dr. G. D. Dwivedi 37 .

SECOND SCHEDULE

Name of the officer (2)

S.No. (1)

1. Shri Vijay Veer Singh Chouhan

2. Shri Mahesh Chandra Mishra

3 . Shri Saheb Rao Sendane

4. Shri Sunil Dattatray Mandle

5. Shri Baladin Ahirwar

6 . Shri Anil bhor

7. Shri Sharad Bhujbal

8. Shri K. H. Matkar

9. Shri Kailash Narayan Sharma

10. Shri Premnath Singh Baghel

11. Shri Kailash Chandra Sen

12. Shri Rajendra Kumar Dixit

13 . Shri Devi Singh Bhadoriya

14. Shri Rajendra Kumar Mishra

15. Shri Pushkarlal Vyas

16. Shri Devi Singh Thakur

17. Shri Mohan Singh Suryawanshi

18 . Shri Gordhanlal Parmar

19 . Shri Satish Chandra Dubey

20 . Shri . Sunil Hemraj Jain

21 . Shri Nilesh Kumar Nigam

22. Shri Dinesh Kumar Dalodra

23. Shri Ram Sanjivan Bunkar

24. Shri Ram Sevak Jatav

25. Shri Ramesh Chandra Benwal

26. Shri Kacharmal Khichi

27. Shri Vikram Singh Mandloi

28 . Shri K. P. Rakesh

29 . Shri Pawan Kumar Raikwar

30. Shri Pataliram Kol

31. Shri Sukhlal Kol

32. Shri Narayan Singh Markam

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव , उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 October 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-10-19.42.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-10-19.42.Ordinary.