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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 26 October 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
43
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-10-26.43.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012- कार्तिक 4, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 06-04-2012-चौवन-1.-सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.ए. 01-16-2010- एक ( 1 ) , दिनांक 22 जून , 2011 द्वारा विमुक्त जाति , घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन होने के कारण पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत आने वाले खरगौन जिला स्थित बंजारा जाति के छात्रों के लिये संचालित छात्रावास का सम्पूर्ण नियंत्रण एतद्वारा विमुक्त जाति विभाग को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

3815

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1 (सी ) -19-2012 - इक्कीस - ब ( दो )- संशोधन.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई , 2012 में राज्य शासन निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है : -

आदेश के पांचवा पंक्ति में टंकित " श्री विजय कुमार उईके, जिला अभियोजन अधिकारी , जबलपुर के स्थान पर श्री विजय कुमार उईके, उप संचालक, लोक अभियोजक पढ़ा जावे.

फा. क्र. 1 ( सी ) -20-2012 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (8 ) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .

3816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

उपनियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन एतद्वारा श्री भगवत सहाय श्रीवास्तव , उप संचालक , अभियोजन , रीवा को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी , ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्य आदेश होने तक के लिये एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1 ( बी ) -03-04- इक्कीस- ब (दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2004 के द्वारा श्री भगवान सिंह चूड़ावत , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, जिला देवास को नियुक्त किया गया था.

श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, जिला देवास की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें राज्य शासन विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 2-01-2008 - तेरह.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री सी.एस. शर्मा, सदस्य ( इकानामिक्स ) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का त्याग - पत्र, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2012 से स्वीकृत करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी- 15-23-2012-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4275 , दिनांक 28 जुलाई 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, जबलपुर के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्: -

स्थान

ग्राम पंचायत, बरगी एवं सालीवाड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की रकबा 4.094 हेक्टर भूमि का क्षेत्र : -

ग्राम का नाम क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1)

(3)

खसरा क्रमांक (2)

1.011

1

623

बरगी

1.060

बरगी 2

624

सालीवाडा 3

284/1

2.023

योग .. 4.094

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- श्री भरतकुमार जैन, श्री निगार रिजवी. दक्षिण में- श्री रामप्रताप भूमिया, श्री अरुणकुमार त्रिपाठी. पूर्व में- श्री पतिराम रजक बगैरह , शासकीय मार्ग. पश्चिम में- श्री भरतकुमार जैन, श्री अरुण कुमार त्रिपाठी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी- 15-23-2012-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

Bhopal , the 18th October 2012

No. D - 15-23-2012 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declared the following area including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Jabalpur has been established by this भाग 1 ]

3817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

department's Notification even No. 4275 , dated 28th July, 1969 shall be the market yard namely :-

PLACE

An area of 4.094 Hector land of Khasra number at Gram Panchayat , BARGI AND SALIWADA in Tehsil JABALPUR of Distrct JABALPUR .

S.No.

Villages (1)

Khasra No. (2)

Area (inHector) (3)

(4) 1

623

1.011

Bargi 2

624

1.060

Bargi 3

284/1

2.023

Saliwada Total 4.094

BOUNDED BY

On the North by Shri Bharat Kumar Jain , Shri Nigar Rigbe .

On the South by-Shri Rampratap Bhoomiya, Shri Arun Kumar Tripathi .

On the Eastby-Shri Patiram Rajak , Government Road .

On the West by- Shri Bharat Kumar Jain , Shri Arun Kumar Tripathi .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी- 15-23-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र जबलपुर, जिला जबलपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है :-

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत बरगी , तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :-

1. बरगी, 2. सालीवाडा, 3. निगरी , 4. खम्हरिया, 5. चौरई, 6. टेमर, 7. पिपरिया, 8. तिन्सी , 9. पारा , 10. पाठा, 11. बहोरीपार, 12. गोकलपुर, 13. जोगीधाना, 14. हर्रई, 15. ढोडा, 16. चुरिया, 17. बसहा , 18. सगडा, 19. चारघाट, 20. देवरी , 21. बंदरकोला , 22. खुर्सी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. डी- 15-23-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 18th October 2012

No. D - 15-23-2012 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even number dated 18th October, 2012 the following area of Jabalpur of District Jabalpur shall be proper market yard :--

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Bargi in Tehsil Jabalpur of District Jabalpur .

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub-market yard namely.

1. Bargi , 2. Saliwada , 3. Nigri , 4. Khamhariya , 5. Chorie , 6. Tamar , 7. Pipriya , 8. Tinsi , 9. Para , 10. Pata , 11. Bhoripar, 12. Goklpure , 13 . Gogidhana, 14. harri , 15. Dhoda, 16. Churiya , 17. Basha , 18. Sagda, 19. Charghat , 20. Deori , 21. Bandarkola, 22. Khursi .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

3818

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1 - अ- 3-03- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , महाधिवक्ता , कार्यालय जबलपुर , खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ निम्नलिखित अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता , शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, के कार्यकाल में एतद्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2012 से एक माह की वृद्धि करता है : -

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

क्रमांक अधिवक्ता का नाम

(2)

(1)

1 श्री प्रशांत सिंह

2

पद (3)

गत नियुक्ति दिनांक (4)

15-7-2011 अतिरिक्त महाधिवक्ता

15-7-2011 उप महाधिवक्ता

श्री कुमरेश पाठक

3

15-7-2011 उप महाधिवक्ता

श्री पुरुषेन्द्र कौरव

4

15-7-2011 उप महाधिवक्ता

श्री राहुल जैन

5

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री सुदेश वर्मा

6 श्री रोहणी प्रसाद तिवारी

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

7

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री विवेक अग्रवाल

8

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्रीमती शीतल दुबे

श्री उमेश पाण्डे

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

9

10

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री एस.के. कश्यप

11

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री एस.एस. बिसेन

12 श्री अशोक चौरसिया

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

13 श्रीमती निर्मला नायक

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

14

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री शिवमोहनलाल

15

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री राहुल कुमार जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन 16

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री पियुष धर्माधिकारी

17 श्री योगेश दांडे

18

15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता

12-9-2011 शास . अधिवक्ता

श्री संजय द्विवेदी

19 श्री राजेश तिवारी

12-9-2011 शास . अधिवक्ता

20

12-9-2011 शास . अधिवक्ता

श्री अखिलेन्द्र सिंह

21 श्री समीर चिले

12-9-2011 शास . अधिवक्ता

22

12-9-2011 शास . अधिवक्ता

श्री चन्द्रकान्त मिश्रा

23 श्री अखिलेश शुक्ला

24 श्री मनीष मिश्रा

25 श्री विजय शंकर पाण्डे

12-9-2011 उप शास . अधिवक्ता

12-9-2011 उप शास. अधिवक्ता

20-10-2011 उप महाधिवक्ता

26

20-10-2011 शास . अधिवक्ता

श्री समदर्शी तिवारी

अति. महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

क्रमांक अधिवक्ता का नाम

(1)

(2)

1 श्री मनोज द्विवेदी

2 श्री बनवारीलाल यादव

गत नियुक्तिदिनांक

(4)

पद (3)

15-7-2011 अतिरिक्त महाधिवक्ता

15-7-2011 उप महाधिवक्ता भाग 1 ]

3819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

3

(3)

(4)

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री दीपक रावल

4

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री शिवदत्त बोहरा 5 श्री सी.आर. कर्णिक

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

6

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री मुकेश परवाल 7

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री प्रमोद मीठा

8

15-7-2011 शास . अधिवक्ता

श्री भुवन देशमुख 9

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री रघुवीर सिंह चौहान 10 श्री लड्डुलाल शर्मा 11 श्री राघवेन्द्र सिंह बैस 12 श्रीमती विनिता फाये 13 सुश्री मिनी रविन्द्रन

15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता

15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता

12-9-2011 उप शास . अधिवक्ता

12-9-2011 उप शास . अधिवक्ता

अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

अधिवक्ता का नाम क्रमांक

(2)

(1)

1 श्री एम.पी.एस. रघुवंशी 2

गत नियुक्तिदिनांक

(4)

पद (3)

15-7-2011 अतिरिक्त महाधिवक्ता

15-7-2011 उप महाधिवक्ता

श्री विवेक खेड़कर 3

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री आर.पी. राठी

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

4 श्री मुकुन्द भारद्वाज 5 श्री प्रवीण निवासकर 6

15-7-2011 उप शास . अधिवक्ता

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्रीमती निधी पाटनकर 7

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री प्रवल प्रताप सोलंकी 8

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

श्री राघवेन्द्र दीक्षित 9 श्री बी.के. शर्मा

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

10 श्री भगवान राज पांडे

15-7-2011 शास. अधिवक्ता

11 श्री प्रमोद पचौरी

12

15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता

2-8-2011 शास. अधिवक्ता

कु. नूतन सक्सेना 13 श्रीमती संगीता पचौरी

20-10-2011 उप शास. अधिवक्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2012

क्र. एफ- 3-134-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-134-2010- 3820

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

बत्तीस, दिनांक 1 फरवरी , 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित, इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

क्रमांक ग्राम

सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) 1 पिपल्याहाना

526 11.161 11.161

कुल योग

(2 ) उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .

विकास योजना में निर्दिष्ट उपांतरण पश्चात् उपांतरित

भूमि उपयोग

भूमि उपयोग

(6)

(5)

आमोद- प्रमोद जलाशय सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक (प्रशासकीय ) शर्त- सिंचाई विभाग के तालाब से 30 मीटर हरित क्षेत्र छोड़ने के बाद ही नियमानुसार निर्माण कार्य किया जावे.

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ - 3-129-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-129-2012- बत्तीस, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित, भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

क्रमांक ग्राम

सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

143/1

13.018 में 1 बरखेड़ा बोंदर

से 8.00 कुल योग 8.00 (2 ) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग (6)

(5)

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक पीएस -1 शर्त -1 . उपलब्ध पहुंच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर रखी जाये.

2. नाले के किनारे विकास योजना अनुसार हरित क्षेत्र रखा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

भाग 1 ]

3821

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल

राजभवन , भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ- 1-4-12 - रा.स. यू.ए.1-1641.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1998 ( क्र. 13 सन् 1998 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-4-12 - रा.स. यू.ए. 1-1566 , दिनांक 3 अक्टूबर 2012 के द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

2. चूंकि, समिति के द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा. अतः राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 ( क्र. 13 सन् 1998 ) की धारा 12 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की और वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

आर. सी. वी. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. 7896-3471- वपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- पुस्तपालन कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (1) (2)

पदनाम (3)

उच्चस्तर सागर संभाग

1

वाणिज्यिक कर अधिकारी कु. वैष्णवी पटेल

(3) (2)

(1)

2 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

3 श्री धनीराम चढार

कराधान सहायक जबलपुर संभाग

4 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री मनोज कुमार ठाकुर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री रत्नेश प्रताप सिंह परिहार

कराधान सहायक 7 कु. संध्या यादव

कराधान सहायक 8 श्री दीपक कुमार डेहरिया

कराधान सहायक 9 श्री दीपक कुमार कमलेश

कराधान सहायक 10 श्री मनोज कुमार उके

कराधान सहायक 11 श्री पीयुष मालवीय

12 श्री शिवनाथ रनपीसिया

कराधान सहायक

कराधान सहायक 13 कु. दीपा मेहरचंदानी

कराधान सहायक 14 कु. पूनम गुरबानी

कराधान सहायक 15 कु. आभा सिंह

16 श्री सौरभ जैन

कराधान सहायक 17 श्रीमती बेगम मरावी

कराधान सहायक

कराधान सहायक 18 कु. उर्मिला पटेल

कराधान सहायक 19 श्री नितिन तिवारी

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 20 श्रीमती रिंकी बामनिया

वाणिज्यिक कर अधिकारी 21 श्री मुकेश मोरी

22 कु. वर्षा उइके

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री देवेन्द्र कुमार जुगतावत

कराधान सहायक 24 कु. संगीता कटारे

कराधान सहायक 25 डॉ. विशाल महाजन

कराधान सहायक 26 श्री राकेश जैन

कराधान सहायक 27 कु. शकुन्तला बामनिया

कराधान सहायक 28 श्रीमती रेखा चौहान

कराधान सहायक 29 कु. उषा करोले

कराधान सहायक 30 श्री सानू जोरम

कराधान सहायक 31 कु. रागिनी अजमेरा

कराधान सहायक 32 कु. मीनाक्षी नागेन्द्र

कराधान सहायक 33 श्री मंसूर अली 3822

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(2)

(3) (1)

रीवा संभाग

34

सहायक वाणिज्यिक कर डॉ. दिलीप कुमार सिंह

अधिकारी.

35

वाणिज्यिक कर निरीक्षक सुश्री रश्मि रेखा सिंह

36

कराधान सहायक श्रीमती पूनम तिवारी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री राजेश कुमार परिहार

कराधान सहायक 2 कु. रेखा बड़ोले

3 श्रीमती रीटा शर्मा

कराधान सहायक 4

कराधान सहायक श्री अबुल हसन

कराधान सहायक 5 श्री संजय कुमार केशरवानी

कराधान सहायक 6 श्री जूगल किशोर

कराधान सहायक 7 श्री सुधीर कुमार सोनी

8 श्री गौरव शर्मा

कराधान सहायक 9 श्री रीतेश पटेल

कराधान सहायक

सागर संभाग

10 श्री सत्यम चौबे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

कराधान सहायक 11 श्री गुड्डू काछी

कराधान सहायक 12 श्री राकेश कुमार शुक्ला

कराधान सहायक 13 श्री नीलेश कुमार यादव

ग्वालियर संभाग

कराधान सहायक 14 कु. प्रतिभा किरण

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री संतोष कुमार गुप्ता

16 श्री राजेश यादव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री दिनेश सिंह

कराधान सहायक 18 श्री ज्ञानचंद सल्लाम

कराधान सहायक 19 श्रीमती सीमा श्रीवास्तव

कराधान सहायक

कराधान सहायक 20 कु. ज्योति नापित

कराधान सहायक 21 श्री अरविन्द कुमार लोधी

22 श्री शिवशरण लोधी

कराधान सहायक

कराधान सहायक 23 श्री रजीत सिंह राजपूत

कराधान सहायक 24 कु. नीता धुर्वे

कराधान सहायक 25 श्री आशीष कुमार जाट

(3) (2)

(1)

कराधान सहायक 26 श्री सुरेन्द्र कुमार कौरव

कराधान सहायक 27 श्री शिवा गुरू

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 28 श्री गुरमीत सिंह वाधवा

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री सुनील बांगर

29

वाणिज्यिक कर अधिकारी डॉ. ऋचा नौगरईया

30

31 श्री पप्पू सिंह मईड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

सुश्री सोनाली बघेल

32

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्रीमती विजया दीक्षित गुप्ता

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 श्री रविशरण सिंह

35

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री एकेन्द्र कुमार बंसोड़

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 36 श्री सुशील मंगल

श्री मेहताब सिंह सिसोदिया

37

कराधान सहायक 38 डॉ. निलेश महाजन

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39 श्री मोहन कोठे

40

कराधान सहायक श्री संदीप अग्रवाल

41

कराधान सहायक श्रीमती ज्योति सिंह

कराधान सहायक 42 श्री कैलाश नरगावें

कराधान सहायक 43 कु. सुचित्रा अचाले

44

कराधान सहायक श्री इन्दर सिहं चंगोड़

कराधान सहायक 45 श्री संजीव गुजराती

46 श्री महेश गोलकर

कराधान सहायक

कराधान सहायक 47 श्री सुजान वास्कले

कराधान सहायक 48 श्री संतोष सोलंकी

कराधान सहायक 49 श्री राजेन्द्र कुमार बोरासी

कराधान सहायक 50 श्री मंगेश वावगे

कराधान सहायक 51 कु. अनविक्षा परमार

कराधान सहायक 52 कु. चंचल अवासिया

53 श्री विशाल ललावत

कराधान सहायक 54

कराधान सहायक श्री नर्मदा प्रसाद इस्कले

कराधान सहायक सुश्री क्षमा अग्रवाल

55

कराधान सहायक कु. अंतिम दरड़ा

56

कराधान सहायक कु. सोनाली गुप्ता

57

58

कराधान सहायक श्री सुनील भाटिया

कराधान सहायक 59 श्री दीपराज रावत

कराधान सहायक 60 सुश्री अलका बात्री

61

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री शीतल सिंह अजनारिया

कराधान सहायक 62 श्री जगतसिंह निगंवाल

कराधान सहायक 63 सुश्री रीना उइके

कराधान सहायक 64 श्रीमती ममता काले (पिंपलगांवकर) भाग 1 ]

3823

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(3) (1)

(2)

कराधान सहायक 65 कु. वर्षा पुविया

कराधान सहायक 66 श्री महेन्द्र सिंह खोड़िया

67 श्री अभिषेक उपाध्याय

कराधान सहायक

रीवा संभाग

कराधान सहायक 68 श्री शैलेन्द्र पाण्डेय

कराधान सहायक 69 श्री नरेश कुमार पाल

क्र. 7899-3442-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( टिप्पणी रहित - पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -

पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1

उप पंजीयक श्री विनोद तिर्की

होशंगाबाद संभाग

2

उप पंजीयक श्री हेमन्त कुमार सोनकेशरिया

जबलपुर संभाग

3 श्री प्रेमलाल बघेल

उप पंजीयक

शहडोल संभाग

4 श्री शेख मोहम्मद नवाज

उप पंजीयक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

उप पंजीयक 1 कु. मधुलिका सिंह

इन्दौर संभाग

उप पंजीयक 2 श्री बायसिया निंगवाल

ग्वालियर संभाग

3 श्री महेन्द्र सिंह कौरव

उप पंजीयक

रीवा संभाग

उप पंजीयक 4 कु. अनिता रैदास

क्र. 7901-3447-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- बैंकिग ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) (2) अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (1)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1 श्री अखिलेश चौहान

सहायक आयुक्त 2 श्री छविकान्त वाघमारे

सहायक आयुक्त ( सश्रेय )

इन्दौर संभाग

4 श्री संजय सिंह आर्य

सहायक आयुक्त ( सश्रेय) क्र. 7903-3464-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम (3) अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री जे. विजय कुमार

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 2 सुश्री रूचिका चौहान

सहायक कलेक्टर 3 श्री विजय दत्ता बी.

सहायक कलेक्टर 4 श्री मोहित बुन्दस

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री सौरभ कुमार सुमन

सहायक कलेक्टर 6 श्री अनुग्रह पा

सहायक कलेक्टर 7 सुश्री नेहा मारव्या

सहायक कलेक्टर 8 श्री हरजिन्दर सिंह

9 श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानि सहायक कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 10 सुश्री अंजली सिंह ठाकुर

नायब तहसीलदार 11 श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी

12 श्रीमती सविता पटेल

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख

नायब तहसीलदार 13 कु. नेहा जैन

नायब तहसीलदार 14 श्रीमती प्रेमलता पाल

राजस्व निरीक्षक 15 श्री हेमराज मेहर 3824

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

होशंगाबाद संभाग

16 श्री विजय सिंह सराटिया सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

उज्जैन संभाग

डिप्टी कलेक्टर 17 श्री अभिषेक गेहलोत

सागर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 18 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल

डिप्टी कलेक्टर 19 सुश्री सपना स्मृति खेमरिया

20 श्री रोशन राय

डिप्टी कलेक्टर 21 श्री शैवाल सिंह

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 22 श्री दिलीप कुमार चौरसिया

ग्वालियर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 23 कु. शिखा पोरस

डिप्टी कलेक्टर 24 कु. दिव्या अवस्थी

डिप्टी कलेक्टर 25 कु. नेहा शिवहरे

26 श्री दिपक कुमार अवस्थी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

जबलपुर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 27 श्री चन्द्र प्रकाश गोहल

डिप्टी कलेक्टर 28 कु. सुलेखा ठाकुर

डिप्टी कलेक्टर 29 श्री गणेश कुमार जायवाल

30 श्री नमःशिवाय अरजरिया डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 31 कु. रंजना पाटने

32 श्री ऋषि पंवार

डिप्टी कलेक्टर 33 श्री पंकज नयन तिवारी

नायब तहसीलदार 34 श्री श्याम नन्दन चन्देले

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 35 श्री गौरव कुमार पाण्डे

36 श्रीमती रीति सोनवे नाग सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 37 श्री पुन्नूलाल साण्ड्या

इन्दौर संभाग

38 श्री शास्वत सिंह मीना

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 39 श्री अरविन्द चौहान

डिप्टी कलेक्टर 40 श्री अनुकूल जैन

41 श्री प्रकाश परिहार

नायब तहसीलदार 42 श्री राकेश सस्तियां

नायब तहसीलदार

(3) (2)

(1)

नायब तहसीलदार 43 श्री महेश सिंह सोलंकी

नायब तहसीलदार 44 श्री विजय तलवारे

रीवा संभाग

डिप्टी कलेक्टर 45 श्री नीलाम्बर मिश्रा

नायब तहसीलदार 46 श्री राजीव कुमार पाण्डेय

नायब तहसीलदार 47 श्री आषीश अग्रवाल

नायब तहसीलदार कु. श्रृद्धा तिवारी

48

राजस्व निरीक्षक श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय

49

शहडोल संभाग

डिप्टी कलेक्टर 50 श्री नीलमणि अग्निहोत्री

राजस्व निरीक्षक 51 श्री चन्द्रसिंह मरावी

राजस्व निरीक्षक 52 श्री हेमन्त सिंह बरकडे

राजस्व निरीक्षक 53 श्री राजाराम कौल

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

नायब तहसीलदार 2 श्री सानत राव देशमुख

नायब तहसीलदार 3 श्रीमती रितु भार्गव

होशंगाबाद संभाग

4 श्री कवीन्द्र नाथ राय

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

सागर संभाग

5 श्री निर्मल सिंह राठौर

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 6 श्री परमाल सिंह कैन

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 7 श्री महेन्द्र सिंह राजपूत

राजस्व निरीक्षक 8 श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता

ग्वालियर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 9 श्री मुकेश कुमार शर्मा

10 श्री सियाराम श्रीवास्तव

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 11 कु. स्मिता कुमारी

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख भाग 1 ]

3825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

(3) 12 श्री ललित कुमार ग्वालवंशी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 13 श्री बाबूखॉ पठान

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 14 श्री प्रताप सिंह पटेलिया

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 15 श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव

जबलपुर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 16 सुश्री साधना देवी सिंगराम

17 श्री विवेक व्यास

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 18 श्री सुशील कुमार पटैल

राजस्व निरीक्षक 19 श्री मनोज कुमार नामदेव

राजस्व निरीक्षक 20 श्री श्यामलाल धानक

राजस्व निरीक्षक 21 श्री सुन्दर लाल जाटव

22 श्री पोहप सिंह टेकाम

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 23 श्री दशमंता मरावी

राजस्व निरीक्षक 24 श्री सुकमन सिंह कुलेस

राजस्व निरीक्षक 25 श्री मोतीलाल डेहरिया

राजस्व निरीक्षक 26 श्री सुखलाल डेहरिया

27 श्री नन्दलाल मरकाम

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 28 श्री राम कुमार यादव

राजस्व निरीक्षक 29 श्री सहदेव सिंह मार्को

इन्दौर संभाग

नायब तहसीलदार 30 श्रीमती मधु नायक

31 श्री अखिलेश शर्मा

नायब तहसीलदार 32 श्री श्रीकान्त तिवारी

राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 33 श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल

राजस्व निरीक्षक 34 श्री शारदा प्रसाद सोनी

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 35 श्री धनकुवंर टोप्पो

राजस्व निरीक्षक 36 श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय

37 श्री मोहनलाल वर्मा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 38 श्री गणेश प्रसाद बर्मन

राजस्व निरीक्षक 39 श्री माधव प्रसाद मोगरे

40 श्री इन्द्रजीत सिंह

राजस्व निरीक्षक क्र. 7905-3467-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.क्र.

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री जे. विजय कुमार

सहायक कलेक्टर 2 श्री मोहित बुन्दस

सहायक कलेक्टर 3 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि

सहायक कलेक्टर 4 श्री अनुग्रह पा

सहायक कलेक्टर 5 सुश्री नेहा मारव्या

जबलपुर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 6 कु. सुलेखा ठाकुर

डिप्टी कलेक्टर 7 श्री गणेश कुमार जायवाल

डिप्टी कलेक्टर 8 श्री नमःशिवाय अरजरिया

डिप्टी कलेक्टर 9 सुश्री साधना देवी सिंगराम

सागर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 10 सुश्री सपना स्मृति खेमरिया

डिप्टी कलेक्टर 11 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल

डिप्टी कलेक्टर 12 श्री रोशन राय

रीवा संभाग

नायब तहसीलदार 13 श्री राजीव कुमार पाण्डेय

नायब तहसीलदार 14 कु. श्रृद्धा तिवारी

नायब तहसीलदार 15 श्री आशीष अग्रवाल

शहडोल संभाग

डिप्टी कलेक्टर 16 श्री नीलमणि अग्निहोत्री

राजस्व निरीक्षक 17 श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा

(सश्रेय)

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 सुश्री रुचिका चौहान 3826

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 2 श्री विजय दत्ता बी

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 3 श्री सौरभ कुमार सुमन

सहायक कलेक्टर 4 श्री हरजिन्दर सिंह

नायब तहसीलदार 5 कु. नेहा जैन

नायब तहसीलदार 6 श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी

उज्जैन संभाग

डिप्टी कलेक्टर 7 श्री अभिषेक गेहलोत

डिप्टी कलेक्टर 8 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल

इंदौर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 9 श्री शास्वत सिंह मीना

डिप्टी कलेक्टर 10 श्री अरविन्द चौहान

डिप्टी कलेक्टर 11 श्री अनुकूल जैन

12 श्री प्रकाश परिहार

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 13 श्रीमती मधु नायक

14 श्री राकेश सस्तियाँ

नायब तहसीलदार 15 श्री महेश सिंह सोलंकी

नायब तहसीलदार 16 श्री विजय तलवारे

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 17 श्री बाबूसिंह निनामा

जबलपुर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 18 श्री चन्द्र प्रकाश गोहल

डिप्टी कलेक्टर 19 कु. रंजना पाटने

डिप्टी कलेक्टर 20 श्री ऋषि पंवार

21 श्री श्याम नन्दन चन्देले

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 22 श्री गौरव कुमार पाण्डे

23 श्री पंकज नयन तिवारी

नायब तहसीलदार 24 श्रीमती रीति सोनवे नाग

सहायक अधीक्षक,

भू- अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 25 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 26 श्री राजाराम दीक्षित

ग्वालियर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 27 कु. शिखा पोरस

डिप्टी कलेक्टर 28 श्री मुकेश कुमार शर्मा

29 श्री ललित कुमार ग्वालवंशी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (2)

(3) (1)

30 कु. स्मिता कुमारी

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 31 श्री निरंजन सिंह राजपूत

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख श्री दीपक कुमार अवस्थी

32

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 33 कु. ज्योति ठोके

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 34 श्री विश्राम सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 35 श्री मोहम्मद रज्जाक खान

राजस्व निरीक्षक 36 श्री राम प्रकाश कनेरिया

सागर संभाग

नायब तहसीलदार 37 श्री दिलीप कुमार चौरसिया

राजस्व निरीक्षक 38 श्रीमती इन्दु गौड़

रीवा संभाग

डिप्टी कलेक्टर 39 श्री नीलाम्बर मिश्र

राजस्व निरीक्षक 40 श्री सुवेन्द्र सिंह

राजस्व निरीक्षक 41 श्री राज नारायण पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 42 श्री राम नरेश गौतम

राजस्व निरीक्षक 43 श्री इन्द्रभान सिंह

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 44 श्री धनकुंवर टोप्पो

राजस्व निरीक्षक 45 श्री हेमन्त सिंह बरकडे

राजस्व निरीक्षक 46 श्री मनोज सिंह

राजस्व निरीक्षक 47 श्री राजेन्द्र प्रसाद माझी

राजस्व निरीक्षक 48 श्री शिवशंकर मिश्र

राजस्व निरीक्षक 49 श्री उमेश्वर सांय पैकरा

राजस्व निरीक्षक 50 श्री शिव कुमार सिंह

राजस्व निरीक्षक 51 श्री दिलीप सिंह

राजस्व निरीक्षक 52 श्रीमती विमला सिंह

क्र. 7907-3473 - वपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( केवल नियमों की पुस्तकों भाग 1 ]

3827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : --

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.क्र.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर 1 श्री निर्मल कुमार परिहार

अधिकारी

इंदौर संभाग

वाणिज्यिक कर 2 श्री सुनील बांगर

अधिकारी

3 सुश्री सपना पगारे

वाणिज्यिक कर अधिकारी

4 कु. वर्षा उईके

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर 5 कु. ममता परिहार

निरीक्षक

6 श्री सतानन्द सिंह आर्मो

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

7 श्री राजेश कश्यप

कराधान सहायक 8 श्रीमती ज्योति सिंह

कराधान सहायक

कराधान सहायक 9 श्री अजय कुमार पारस

ग्वालियर संभाग

10 कु. पिंकी घंघोरिया

कराधान सहायक

जबलपुर संभाग

11 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी

सहायक वाणिज्यिक कर

अधिकारी

12 श्रीमती सविता पाटील

वाणिज्यिक कर

निरीक्षक

कराधान सहायक 13 कु. बबीता सोंधीया

कराधान सहायक 14 कु. नीता धुर्वे

15 श्री शिवनाथ रनपीसिया

कराधान सहायक

सागर संभाग

16 श्री नरेन्द्र कुमार औरासे

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.

(1)

(3) (2)

सहायक वाणिज्यिक कर 17 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम

अधिकारी

कराधान सहायक 18 श्री राजाराम अहिरवार

कराधान सहायक 19 श्री नीलेश कुमार यादव

निम्नस्तर भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर 1 श्री युवराज पाटीदार

अधिकारी

वाणिज्यिक कर 2 श्री जीवन सिंह रजक

अधिकारी

इंदौर संभाग

वाणिज्यिक कर 3 श्री राघवेन्द्र जायसवाल

अधिकारी

4 श्री गुरमीत सिंह वाधवा

वाणिज्यिक कर अधिकारी

5 श्रीमती रिकी बामनिया

वाणिज्यिक कर अधिकारी

6 डॉ. ऋचा नौगरईया

वाणिज्यिक कर अधिकारी

7 श्री पप्पू सिंह मईड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

8 श्री तरंग श्रीवास्तव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक.

9 श्रीमती विनया दीक्षित गुप्ता वाणिज्यिक कर निरीक्षक.

10 श्री रविशंकर सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक.

11 श्री कैलाश नरगावें

कराधान सहायक

कराधान सहायक 12 कु. सुचित्रा अचाले

कराधान सहायक 13 श्री इन्दर सिंह चंगोड़

कराधान सहायक 14 श्री संजीव गुजराती

15 श्री संतोष सोलंकी

कराधान सहायक 16 श्री आशीष वर्मा

कराधान सहायक 17 श्री दीपक अग्रवाल

कराधान सहायक

कराधान सहायक 18 कु. अनविक्षा परमार

कराधान सहायक 19 कु. चंचल अवासिया

20 श्री विशाल ललावत

कराधान सहायक 21 श्री महेन्द्र चौहान

कराधान सहायक

कराधान सहायक 22 कु. क्षमा अग्रवाल 3828

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

कराधान सहायक 23 कु. अंतिम दरड़ा

कराधान सहायक 24 कु. सोनाली गुप्ता

25 श्रीमती रेखा चौहान

कराधान सहायक

कराधान सहायक 26 श्री सुनील भाटिया

27 श्री दीपराज रावत

कराधान सहायक

कराधान सहायक 28 कु. बबीता मरमट

29 श्री संजीव वर्मा

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30 श्री शीतल सिंह अजनारिया

31 श्री जतनसिंह निगंवाल

कराधान सहायक 32 श्री मनोहर सोलंकी

कराधान सहायक

कराधान सहायक 33 सुश्री रीना उइके

कराधान सहायक 34 कु. उषा करोले

35 श्रीमती ममता काले

कराधान सहायक

कराधान सहायक 36 श्री सानू जोरम

कराधान सहायक 37 कु. रागिनी अजमेरा

कराधान सहायक 38 कु. मीनाक्षी नागेन्द्र

कराधान सहायक 39 कु. वर्षा पूर्विया

40

कराधान सहायक श्रीमती सुषमा निगंवाल

कराधान सहायक 41 कु. हेमलता सुनहरे

कराधान सहायक 42 श्री अशोक घोड़ेला

कराधान सहायक 43 श्री मन्सूर अली

ग्वालियर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 44 श्री दातार सिंह इकलोदिया

कराधान सहायक 45 कु. प्रतिभा किरण

कराधान सहायक 46 श्रीमती बीनूतोमर

कराधान सहायक 47 कु. चितिमंजूषा गर्ग

कराधान सहायक 48 कु. नीलम करोठिया

कराधान सहायक 49 कु. दीपमाला सैनी

50 श्री नीलेश अग्रवाल

कराधान सहायक

कराधान सहायक 51 श्री विजय श्रीवास्तव

जबलपुर संभाग

सहायक वाणिज्यिक कर 52 कु. ज्योत्सना ठाकुर

अधिकारी

53 श्रीमती रंजना जैन

वाणिज्यिक कर

निरीक्षक

वाणिज्यिक कर 54 श्री राजेश यादव

निरीक्षक

55 श्री सत्यपति रावत

वाणिज्यिक कर

निरीक्षक

56 श्री रत्नेश प्रताप सिंह परिहार वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(1)

(2)

(3)

वाणिज्यिक कर 57 श्रीमती रश्मि उपवंशी

निरीक्षक.

वाणिज्यिक कर 58 श्री संतोष कुमार गुप्ता

निरीक्षक.

59 श्री नितिन तिवारी

कराधान सहायक

कराधान सहायक 60 कु. उर्मिला पटेल

कराधान सहायक 61 श्री शिवा गुरू

62 श्री सौरभ जैन

कराधान सहायक

कराधान सहायक श्री दीपक कुमार डेहरिया

63

'कराधान सहायक 64 कु. पूनम गुरबानी

श्रीमती सीमा श्रीवास्तव

65

कराधान सहायक

कराधान सहायक 66 कु. दीपा मेहरचंदानी

कराधान सहायक 67 श्री अरविन्द कुमार लोधी

कराधान सहायक 68 श्री रजीत सिंह राजपूत

कराधान सहायक 69 श्री मनोज कुमार उके

कराधान सहायक 70 कु. ज्योति नापित

कराधान सहायक 71 श्री आशीष कुमार जाट

कराधान सहायक 72 श्री ज्ञानचंद सल्लाम

सागर संभाग

कराधान सहायक 73 श्री राकेश कुमार शुक्ला

कराधान सहायक 74 डॉ. अमित कुमार तिवारी

कराधान सहायक 75 कु. दीप्ति यादव

कराधान सहायक 76 कु. दीपशिखा यादव

रीवा संभाग

सहायक वाणिज्यिक कर 77 डॉ. दिलीप कुमार सिंह

अधिकारी.

78

कराधान सहायक श्री शैलेन्द्र पाण्डेय

कराधान सहायक 79 श्रीमती पूनम तिवारी

भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. 7972-3449-अका-विपप्र-2012 . - राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अगस्त 2012 को प्रश्न पत्र- लेखा द्वितीय ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम

(2)

(3) (1)

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 1 श्री दीपक कुमार तिरपुडे भाग 1 ]

3829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 2

वन क्षेत्रपाल श्री धीरेन्द्र सिंह

होशंगाबाद संभाग

3

वन क्षेत्रपाल श्री सेवकराम मण्डलोई

जबलपुर संभाग

4

वन क्षेत्रपाल कु. अंजना मर्सकोले

5 श्री यशपाल मेहरा

वन क्षेत्रपाल 6

वन क्षेत्रपाल कु. सीता भलावी

7

वन क्षेत्रपाल श्री क्रांति झारिया

8

वन क्षेत्रपाल कु. प्रीति शाक्य

श्री धरमसिंह सोलंकी

9

वन क्षेत्रपाल 10

वन क्षेत्रपाल श्री सुनील कुमार पन्द्रे

11

वन क्षेत्रपाल श्री विजयेन्द्र सिंह जावरिया

12

वन क्षेत्रपाल श्री गुलाबसिंह निगंवाल

13

वन क्षेत्रपाल श्री संदीप रावत

ग्वालियर संभाग

14

वन क्षेत्रपाल श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार

सागर संभाग

15 श्री माधोराव उईके

वन क्षेत्रपाल 16 श्री दिनेश मौर्य

वन क्षेत्रपाल

इंदौर संभाग

17 श्री बिसेन सिंह मौर्य

वन क्षेत्रपाल 18

वन क्षेत्रपाल श्री गुमान सिंह नर्गेश

19

वन क्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी

20

वन क्षेत्रपाल कु. संगीता रावत

रीवा संभाग

21 श्री रामेश्वर उईके

वन क्षेत्रपाल 22

वन क्षेत्रपाल श्री अम्बिका प्रसाद मेरावी

क्र. 7974-3468-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

(2)

अनुक्रमांक (1)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि

सहायक कलेक्टर 2 श्री सौरभ कुमार सुमन

सहायक कलेक्टर 3 श्री अनुग्रह पा

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 4 सुश्री नेहा मारव्या

सहायक कलेक्टर 5 श्री मोहित बुन्दस

सहायक कलेक्टर 6 श्री विजय दत्ता बी.

सहायक कलेक्टर 7 सुश्री रूचिका चौहान

सहायक कलेक्टर 8 श्री जे . विजय कुमार

उज्जैन संभाग

डिप्टी कलेक्टर 9 श्री अभिषेक गेहलोत

जबलपुर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 10 श्री चन्द्र प्रताप गेहलोत

डिप्टी कलेक्टर 11 कु. सुलेखा ठाकुर

डिप्टी कलेक्टर 12 श्री गणेश कुमार जायसवाल

डिप्टी कलेक्टर 13 कु. साधना सिंह सिंगराम

डिप्टी कलेक्टर 14 श्री ऋषि पंवार

डिप्टी कलेक्टर 15 श्री नमः शिवाय अरजरिया

डिप्टी कलेक्टर 16 श्री वीरसिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर 17 कु. रंजना पाटने

18 श्रीमती रीति सोनवे नाग

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 19 श्री पुन्नूलाल साण्ड्या

राजस्व निरीक्षक 20 श्री राजकुमार उईके

इंदौर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 21 श्री अरविन्द चौहान

डिप्टी कलेक्टर 22 श्री अनुकूल जैन

डिप्टी कलेक्टर 23 श्री शाश्वत सिंह मीना

नायब तहसीलदार 24 श्री अखिलेश शर्मा

25 श्री राकेश सस्तियाँ

नायब तहसीलदार 26 श्री महेश सिंह सोलंकी

नायब तहसीलदार

सहायक अधीक्षक, 27 श्री लोकेश आहुजा

भू-अभिलेख

सहायक अधीक्षक, 28 कु. रश्मी गवली

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 29 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 30 श्री देवराज निहरता

राजस्व निरीक्षक 31 श्री श्रीकान्त सारोलकर 3830

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

सागर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 32 कु. सपना स्मृति खेमरिया

33 श्री रोशन राय

डिप्टी कलेक्टर 34 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल

डिप्टी कलेक्टर 35 डॉ. राकेश कुमार अहिरवार सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 36 श्री श्रीपत अहिरवार

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

शहडोल संभाग

37 श्री नीलमणि अग्निहोत्री

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

रीवा संभाग

38 श्री नीलाम्बर मिश्र

डिप्टी कलेक्टर

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री हरजिन्दर सिंह

सहायक कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 2 सुश्री अंजली सिंह ठाकुर

नायब तहसीलदार 3 श्रीमती रितु भार्गव

नायब तहसीलदार 4 श्री सानत राव देशमुख

5 श्रीमती सविता पटेल

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

सहायक अधीक्षक, 6 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता

भू-अभिलेख 7 श्री भैयालाल भील

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 8 श्री थानसिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक 9 श्री शरीफ अहमद

10 श्री योगेश्वर सिंह भारतीय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 11 श्री रणधीर सिंह मीना

राजस्व निरीक्षक 12 श्री मोतीलाल पंथी

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक 13 श्री संतोष पथोरिया

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 14 श्री जगत सिंह ठाकुर

जबलपुर संभाग

15 श्री श्याम नन्दन चन्देल

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 16 श्री गौरव कुमार पाण्डेय

17 श्री पंकज नयन तिवारी

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 18 श्री चन्द्रभान दीवान

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 19 श्री राजाराम दीक्षित

राजस्व निरीक्षक 20 श्री लोकमन कोरी

राजस्व निरीक्षक 21 श्री मनोज कुमार नामदेव

राजस्व निरीक्षक 22 श्री आलोक कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 23 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी

राजस्व निरीक्षक 24 श्री दामोदर प्रसाद दुबे

राजस्व निरीक्षक 25 श्री राजेश कुमार दुबे

राजस्व निरीक्षक 26 श्री रामसेवक कौल

राजस्व निरीक्षक 27 श्री सुन्दर लाल यादव

राजस्व निरीक्षक 28 श्री रधवा कौल

राजस्व निरीक्षक 29 श्री तेजीलाल उईके

राजस्व निरीक्षक 30 श्री गोपीचन्द पंवार

राजस्व निरीक्षक 31 श्री रविशंकर धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 32 श्री केशरी चंद बघेल

राजस्व निरीक्षक 33 श्री दशमंता मरावी

राजस्व निरीक्षक 34 श्री लोकमन तिवारी

राजस्व निरीक्षक 35 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 36 श्री सुकमन सिंह कुलेश

राजस्व निरीक्षक 37 श्री रतनशाह उइके

राजस्व निरीक्षक 38 श्री अनूप कुमार चौरसिया

राजस्व निरीक्षक 39 श्री धर्मराज तुरकर

राजस्व निरीक्षक 40 श्री नन्दलाल मरकाम

राजस्व निरीक्षक 41 श्री रामकुमार यादव

राजस्व निरीक्षक 42 श्री अवध बिहारी खरे

राजस्व निरीक्षक 43 श्री देवेन्द्र कुमार सिंगारे

राजस्व निरीक्षक 44 श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर

राजस्व निरीक्षक 45 श्री अनिल कुमार मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 46 श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते

राजस्व निरीक्षक 47 श्री मनीराम आर्मो

राजस्व निरीक्षक 48 श्री मोतीलाल डेहरिया

राजस्व निरीक्षक 49 श्री रेवाराम झारिया

राजस्व निरीक्षक 50 श्री राम प्रसाद मार्को

इंदौर संभाग

नायब तहसीलदार 51 श्रीमती मधु नायक

52 श्री प्रकाश परिहार

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 53 श्री विजय तलवारे

54 श्री मुकेश मालवीय

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख भाग 1 ]

3831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 55 कु. श्वेता जमरा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 56 श्री राधेश्याम धाकड़

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

अधीक्षक 57 श्री आर. सी . मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 58 श्री प्रदीप शिगुंल

राजस्व निरीक्षक 59 श्री राजकुमार खरे

60 श्री श्रीकान्त तिवारी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 61 श्री रामदेव नैय्यर

राजस्व निरीक्षक 62 श्री बाबूसिंह निनामा

सागर संभाग

63 सुश्री वर्षा शर्मा

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 64 श्री परमाल सिंह कैन

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 65 श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी

सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 66 श्री रज्जन सिंह

ग्वालियर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 67 कु. शिखा पोरस

डिप्टी कलेक्टर 68 कु. नेहा शिवहरे

डिप्टी कलेक्टर 69 कु. दिव्या अवस्थी

सहायक अधीक्षक 70 कु. पूनम सिंह

भू-अभिलेख 71 कु. ज्योति ठोके

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 72 श्री विवेक कुमार शर्मा

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 73 श्री निरंजन सिंह राजपूत

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 74 श्री संजय चौरसिया

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख

सहायक अधीक्षक 75 श्री दीपक कुमार अवस्थी

भू-अभिलेख 76 श्री अभिषेक गुप्ता

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 77 श्री विश्राम सिंह बघेल

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख

(3) (1)

(2)

राजस्व निरीक्षक 78 श्री शशिकान्त गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 79 श्री रामदिन सेमिल

राजस्व निरीक्षक 80 श्री राकेश कुमार वर्मा

राजस्व निरीक्षक 81 श्रीमती नीरज मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 82 श्री अनिल कुमार स्वर्णकार

राजस्व निरीक्षक 83 श्री संजीव कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 84 श्रीमती सरिता भदौरिया

राजस्व निरीक्षक 85 श्री दिनेश कुमार यादव

राजस्व निरीक्षक 86 श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार

शहडोल संभाग

अधीक्षक

87 श्री के. एम. चौधरी

राजस्व निरीक्षक 88 श्री चन्द्रसिंह मरावी

राजस्व निरीक्षक 89 श्री दिनेश कुमार पनिका

राजस्व निरीक्षक 90 श्री लालमणि प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 91 श्री कन्हैयालाल टेकाम

राजस्व निरीक्षक 92 श्री मनोज सिंह

93 श्री राजाराम कौल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 94 श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी

राजस्व निरीक्षक 95 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा

राजस्व निरीक्षक 96 श्री दिनेश तिवारी

राजस्व निरीक्षक 97 श्री विनोद सिंह

राजस्व निरीक्षक 98 श्री द्वारका प्रसाद दहायत

राजस्व निरीक्षक 99 श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक 100 श्री विश्वम्भर सिंह मरावी

राजस्व निरीक्षक 101 श्री ललित कुमार धार्वे

राजस्व निरीक्षक 102 श्री गंगाराम पनिका

रीवा संभाग

नायब तहसीलदार 103 श्री राजीव कुमार पाण्डेय

नायब तहसीलदार 104 श्री आशीष अग्रवाल

नायब तहसीलदार 105 श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल

106 श्री ललन सिंह

राजस्व निरीक्षक 107 श्री तेजपति सिंह

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 108 श्री रामनेश गौतम

राजस्व निरीक्षक 109 श्री सुवेन्द्र सिंह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

3832

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 22 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 43 - अ- 82-2011-12- क्र. 1619- भू-अर्जन नहर - 2012- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

का वर्णन (6) बड़वानी

4.512

(2) अन्जड़ साकड़

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी,

इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर , सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 28 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 44 - अ- 82-2011-12- क्र. 1670- भू-अर्जन नहर-2012-.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

(4)

1.382

बड़वानी

झोलपीपरी

अन्जड़

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी, जिला बड़वानी,

इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की तलुन वितरण शाखा की झोलपीपरी माईनर की सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

3833 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर कार्यालय , बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 42 - अ- 82-2011-12 क्र. 1688- भू-अर्जन-2012 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

जिला

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

वरला

हिंगवा

बड़वानी

58.775 योग .. 58.775

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

टोरी तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय, जिला बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उप संभाग सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 33 - अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 62 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(2)

(5)

(4)

(3)

गाडरवारा

लाखा

0.421

(6) सड़क निर्माण हेतु.

(1) नरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, नरसिंहपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .

3834

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 34 - अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 62 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

अर्जित रकबा (हे. में. ) (1) (2) (3)

(4)

0.320 गाडरवारा नयागांव

नरसिंहपुर

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सड़क निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 35 - अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 62 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

अर्जित रकबा

(हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4) गाडरवारा रहली

0.773 नरसिंहपुर

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सड़क निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3835

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 13- अ- 82-2011-12 क्र. 846- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) देवास

भौंरासा

1.008 टोंकखुर्द

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग देवास.

भौंरासा नाबार्ड सड़क भौंरासा के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु तहसील टोंकखुर्द ग्राम भौंरासा की निजी भूमि रकबा 1.008 हे. अर्जित की जाने संबंधी.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. 36-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

करोली

0.135 पुनासा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर.

मूंदी- सुलगांव- सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

3836

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 11 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 2 - अ 82-2012-2013 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

23.500 विदिशा शमशाबाद 1. घाटखेड़ी

2. रगरू

2.000

35.500

3. भिंयाखेड़ी

1.900

4. दुनातर

39.500

5. बरोदिया

योग 102.400

(6)

(5)

संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , नटेरन के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. 3076 - भू-अर्जन- 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन भाग 1 ]

3837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.784

दादर

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

नौबस्ता वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3078- भू-अर्जन- 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.300 हुजूर

सुमेदा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

सुमेदा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. 8642- प्र. भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना 3838

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

कुल खसरा नं.

(1)

(2)

(3)

(4) सागर

सागर

48

तोड़ा तरफदार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हेक्टर में)

(5)

(6)

(7)

31.965

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र.) .

तोड़ा जलाशय के शीर्ष कार्य के निर्माण में प्रभावित भूमि के भू-अर्जन बावत्.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तोड़ा जलाशय के शीर्ष कार्य के निर्माण में प्रभावित भूमि के भू-अर्जन बावत्.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. 1066 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 'संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) खरगोन भीकनगांव

5.040

सगुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेटी मेन -1 हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्र. 1065- भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4)

(3)

खरगोन भीकनगांव

5.129

खुड़गांव

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेटी मेन -1,2 हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1064 - भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्तधारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) भीकनगांव

खरगोन

116.668

छिर्वा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बी.आर. ( 1 ) -आर. एम. (1 ) हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3840

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. भूमि संपादन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

निजी भूमि क्षेत्रफल/रकबा (हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) उज्जैन

ग्राम

नागदा

0.61 एवं मकान

रूपाखेड़ी 17571 वर्गफीट कुल 0.61 एवं मकान 17571 वर्गफीट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नागदा

गंभीर पूल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 79- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(1)

(4) ग्वालियर

पार

टप्पा घाटीगांव

0.303 योग : 0.303

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

ग्वालियर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 104 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2) (3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर

उदयपुरा

5.72 योग : 5.72

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 , ग्वालियर .

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 105- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर

सुनारपुरा

5.75 योग : 5.75

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 , ग्वालियर .

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 106- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 3842

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर

ग्वालियर

गणेशपुरा

1.733 योग : 1.733

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 107 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर बनारपुरा

2.12 योग : 2.12

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 108 - अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर राई

योग :

7.726 7.726

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 109 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4) ग्वालियर

ग्वालियर

रतवाई

13.677 13.677

योग :

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 110- अ- 82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4)

बेरजा

ग्वालियर ग्वालियर

योग : 2.505 2.505

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र . क्र. 111 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 3844

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2) (3)

(4) ग्वालियर खेरीयामोदी

ग्वालियर

1.932 योग : 1.932

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर .

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 112- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

करगंवा

ग्वालियर

ग्वालियर

योग :

0.756 0.756

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 113 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4)

(3) धनेली

ग्वालियर ग्वालियर

4.015 योग : 4.015

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 29 सितम्बर 2012

प्र.क्र. 18 - अ- 82-2011-12 क्र. 1690 - भू- अर्जन- नहर- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम-सजवाय

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.807 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1)

(2)

23/1 पैकि

0.154

45/1/1 पैकि

0.040

45/1/2 पैकि

0.064

47 पैकि

0.316

48 पैकि

0.308

0.040

51,52/2 पैकि

159/1 पैकि

0.040

159/2 पैकि

0.142

0.902

160, 161 पैकि

194 पैकि

0.020

196/5 पैकि

0.061

196/9 पैकि

0.096

196/10 पैकि

0.429

201 पैकि

0.360

0.357

202/2, 203 पैकि

202/5 पैकि

0.024

222 पैकि

0.316

223 पैकि

0.138 योग .. 3.807

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा, उसकी माईनर , सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग होशंगाबाद , दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. 13968 - भू-अर्जन- सामान्य- 2012 -सात- सा. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- होशंगाबाद

(ख ) तहसील-पिपरिया

(ग) ग्राम- सिवनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.069

134/1

138 में से

योग .. 0.170 0.101

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिवनी सब माईनर -1 , ग्राम सिवनी के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है . प्रस्तावित भूमि के मामले हेतु बजट में प्रावधान है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3846

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 53 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनोर

(ग ) ग्राम- करहिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-21.087 हेक्टर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

(3) 3520

8.706

0.311 3538

0.125

0.073 3539

0.188

0.099 3852

0.919

0.119 3856

0.219

0.119 3857

0.167

0.033 3858

0.376

0.152 4233

0.418

0.020 4234

0.429

0.179

1.087

4229

0.112 4228

2.027

0.192 4224

0.157

0.033 4223

0.428

0.112 4219

0.888

0.040 4220

0.982

0.086 4210

0.366

0.145 4214

0.033

0.042

4213

0.658

0.139 4255

0.993

0.020 4256

0.272

0.046 4257

0.084

0.099 4258

0.021

0.046

[भाग 1

(2)

(3) (1)

4309

0.282

0.046 4308

0.282

0.033 4306

0.700

0.112 4305मिन

0.627

0.132 4305 मिन

0.052

4304

0.040

0.199

4301

1.339

0.132 4293

0.293

0.033 4292

0.188

0.073

योग : 2.849 3540

0.23

0.022 3541

0.564

0.080 3542

1.703

0.080

0.564

0.080 3841

3554

1.432

0.182 3552

0.826

0.073 3573

0.245

0.080

0.199

0.036 3572

3571

0.044

0.303

3574

0.428

0.029 3575

0.742

0.088 3604

2.738

0.088 3765

2.738

0.182 3764

0.065

1.118

0.878

0.109 3763

3762

0.878

0.109 3700

0.080

0.533

0.345

0.044 3706

3705

0.042

0.014 3714

0.732

0.088 3716

0.982

0.088 3717

0.051

0.752

1.62

3715

0.058

0.088 3719

1.369

3603

0.815

0.022 3855

0.272

0.036 3856

0.219

0.030 3861

0.460

0.344

0.366

0.018 3860

3863

0.773

0.048 4071 मिन

0.597

0.102 4071 मिन

0.500

0.428

4072

0.066 भाग 1 ]

3847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 4027

0.627

0.045 4074

0.008

0.136

4026

0.376

0.072 4025

0.376

0.042 4024

0.094

0.030 4021 मिन

0.658

0.072 4021 मिन

0.627

4020 मिन

0.51

4020 मिन

0.51

4020 मिन

0.51

0.036 4020 मिन

0.51

4020 मिन

0.51

4020 मिन

0.658

4123 मिन

0.428

4123 मिन

0.22

0.036 4018

0.324

0.079 4013

0.021

0.008 4017

0.293

0.012 4016

0.024

0.125

4015

0.157

0.036 1652

0.314

0.048 1621 मिन

0.073

0.78

1621 मिन

0.012 1621 मिन

0.277

1658

0.066

0.732

1657

0.533

0.010 1777

0.742

0.012 1660

0.647

0.079 1772

0.47

0.060 1770

0.512

0.048 1769

0.428

0.036 1707

0.167

0.043 1706 मिन

0.084

0.008 1706 मिन

0.084

1711 मिन

0.444

0.120 1711 मिन

0.444

1708

0.136

0.008 1713

0.585

0.024 1715

0.084

0.795

1687

0.344

0.048 1683

0.293

0.043 1681

0.125

0.018 1682

0.241

0.024 (1)

(2)

(3) 1688

0.261

0.043

0.021 2687

0.209

0.178

0.014 2685

2686

0.23

0.014 2690 मिन

0.669

1.066

2690 मिन

0.163 2690 मिन

1.066

2782

0.136

0.042 2781

0.209

0.128

0.099 2780 मिन

0.209

2780 मिन

0.310

2779

0.314

0.113 2775

0.136

0.021 2777

0.136

0.078

0.157

0.010 2778

2790 मिन

0.314

0.057 2790 मिन

0.146

0.575

0.123 2791

2800

0.428

0.149 2804 मिन

0.753

0.128 2804 मिन

0.752

2805

0.094

0.026 2813

0.050

0.418

2338

1.045

0.057

0.050 2814

0.261

2335

0.282

0.057 2337

0.106

0.355

0.272

0.078 2331

2238

0.052

0.014

1.576

0.184 2332

2330

0.084

0.021 2223 मिन

1.617

2223 मिन

1.617

0.035

1.616

2223 मिन

0.057

0.418

2239

2236

0.052

0.042 2235

0.105

0.035 2234

0.071

0.251

2225

0.064

0.167

2224 मिन

0.12

0.035 2224 मिन

0.125

2227

0.575

0.099

0.314

0.116 2095

2097

0.188

0.071 3848

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 2087

0.261

0.042 2086

0.167

0.035 2085

0.110

0.042 2084

0.105

0.050 2083

0.125

0.014 2030

0.648

0.120 2026

0.028

0.397

2025

0.397

0.106 2024

0.471

0.106 2006

0.167

0.078 2019

0.094

0.010 2017

0.700

0.170 2111

0.575

0.120 1471

0.878

0.256 1472मिन

1.164

1472मिन

0.836

1472मिन

1.0

1472मिन

1.0

1472मिन

1.0

0.119 1472मिन

1.0

1472मिन

1.0

1472मिन

0.485

1446

0.418

0.074 1445

0.282

0.010 192

2.299

0.279 193

0.07

0.815

228

0.502

0.212 227

0.930

0.223 226

0.930

0.332 230

2.508

0.414 237

0.742

0.013 238

0.732

0.209 239

0.700

0.032 244

0.784

0.165 243

0.533

0.242 241

1.244

0.022 265

1.118

0.066 479

0.120

0.230

478

0.314

0.134 482

0.502

0.157 483

0.084

0.062 487

0.199

0.132 488

1.306

0.194 506

0.512

0.066

(3) (1)

(2)

511

1.578

0.285

0.005 512

0.334

509

0.867

0.006 510

0.836

0.223

0.314

1.254

542

543

0.052

0.052 544

0.555

0.099 225

0.314

0.005 220

1.379

0.014 222

1.264

0.022 223

1.045

0.128 215

0.658

0.030 210

1.727

0.079 211

0.214

0.836

206

0.004

1.348

250

0.857

0.116 248

0.491

0.040

0.075 249

0.512

260

0.481

0.093

0.075 261

0.585

259

0.075

0.533

270

0.175

2.404

0.428

277

0.094 276

0.366

0.082 274

0.679

0.064 459

0.428

0.076 444

0.470

0.088 445

0.135

0.742

446

0.423

0.106

1.797

448

0.165 449

0.492

0.029 450

1.329

0.111 430

1.77

0.111 563

0.596

0.111 564

0.449

0.035 565

0.366

0.061 567

0.763

0.106 568

0.076

0.418

424

0.146

0.047

0.047 425

0.533

0.345

0.018 426

570

0.261

0.032 571

0.003

0.595

572

0.857

0.008 भाग 1 ]

3849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 573

1.108

0.015 604

0.073

0.241

605

0.236

0.059 607

0.001

0.439

602

2.100

0.224 603

1.818

0.016 650

1.296

0.182 651

0.418

0.064 652

0.418

0.126 653

1.118

0.018 661

0.575

0.070 169

0.272

0.542

168

0.711

0.137 142

2.153

0.169 143

0.223

0.086 135

0.487

0.064 134

0.366

0.064 145

1.075

0.076 102

0.554

0.032 132

0.324

0.045 103

0.303

0.072 104

0.272

0.075 105

0.146

0.023 107

0.376

0.095 108

0.077

0.355

76

0.637

0.003 114

2.434

0.156 323

0.157

0.054 324

0.178

0.065 317

0.324

0.065 327

2.881

0.281 315

0.073

0.012 313

0.272

0.072 318

0.282

0.042 319

0.209

0.054 1622

0.565

0.014 314

0.209

0.021 381

0.261

0.081 2788

0.46

0.027 264

0.282

0.027 254

25.447

0.556

योग : 21.087 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.

(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 67- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनोर

(ग) ग्राम- ककरधा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.693 हेक्टर .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में) (3) (1)

(2)

561

1.040

0.164 562

0.720

0.125

3.000

0.290 563

0.220

0.120 535

533

1.900

0.180 524

0.600

0.075 525

0.800

0.065 526

0.990

0.100 521

0.760

0.096 523

0.580

0.010 513

0.730

0.058 586

0.267

1.950

0.080 491

0.640

587

0.850

0.064

0.740

0.168 588

589

1.650

0.011 3850

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3) 618

0.470

0.010 619

0.250

0.068 620

1.490

0.168 624

0.380

0.010 625

0.380

0.051 626

0.070

0.036 629

0.350

0.010 630

0.370

0.081

0.910

674

0.123 680

0.120

0.060 682/1

0.290

0.160 682/2

0.290

487/1

0.450

0.108 487/2

0.420

489

0.580

0.088 477

0.290

0.041 477/858

0.210

0.036 476

0.290

0.067 477/861

0.010

0.01 475

0.010

0.010 479

0.840

0.081 480

0.230

0.033 440

1.010

0.080 441

0.076

0.560

442

2.270

0.048 452

0.520

0.110 453

0.070

0.010 427

0.650

0.024

0.500

428

0.064 428/844

0.040

0.020 438

1.040

0.041 439

0.410

0.072

0.510

379

0.024

योग : 3.693 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा डी-2 एवं उसकी मायनर 2 आर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

(4 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर शाखा डी-2 एवं माइनर 2 आर ./डी.2 के निर्माण कार्य हेतु.

(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 68 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन–

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग ) ग्राम- रूअर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.125 हेक्टर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में ) (3) 17/1

1.254

1.045

17/2

1.045

17/3

17/4

0.551

1.672

1.672

17/4 5 मिन

1.672

17/4 मिन 2

17/4मिन

0.836

0.836

17/4मिन

49/1

1.359

49/2

1.202

0.202

1.045

49/3

49/4

3.449

50/1

0.125

0.110 50/2

0.491

0.105

0.018 51

0.303

59/1

0.122 59/2

0.293

60/1

1.505

0.122

1.515

60/2मि.

योग : 1.125 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

3851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

ग्वालियर , दिनांक 8 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. - 74- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- बनवार- III

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.793 हेक्टर .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में ) (3) 1954 मि. 1

0.620

0.102 1954 मि. 2

0.812

1955 मि. 1

0.366

1955 मि. 2

0.439

0.089 1956 मि. 1

0.150

1.500

1956 मि. 2

1.887

0.417 1956 मि. 3

0.549

1956 मि. 4

1956 मि. 5

0.063

1961 मि. 1

0.627

1961/3

0.983

1961/2

1.000

1961/4

1.045

0.185 1961/6

1.000

1961/7

1.001

1961/5

0.365

1961/8

0.836

कुल योग : 0.793 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की एम -16 उपशाखा बनवार- III के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की एम -16 उपशाखा बनवार- III के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 14 अगस्त 2012

प्र. क्र. 14- अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- शमशाबाद

(ग ) ग्राम - बरोदा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.338 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में)

(1)

(2)

178/2/ख

0.105

0.118

194/1/2 क

0.103

178/2/2 ग

0.118

194/1/3

0.104

178/2/2 घ 3852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

194/1/4 क

0.118

178/2/2 ढ

0.103

178/2/2 च

0.097

194/2/2

0.236

194/2/3

0.236

योग 1.338

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह परियोजना ( डूब क्षेत्र ) हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन /शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है .

विदिशा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 16- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

( ग ) ग्राम- खुशालपुर

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 8.973 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल

(हे . में. )

(1)

(2)

28/4/3

2.700

28/5/3

2.300

28/6/3

2.814

28/6/2

0.070

28/6/1

0.050

26

0.350

29

0.609

4

0.080

योग 8.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह परियोजना ( डूब क्षेत्र ) हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12-डुंगासरा- 743.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- गुना

(ग ) नगर/ ग्राम- डुंगासरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 63.605 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

92/1 में से

0.184

92/2में से

0.126

0.824

93में से

94में से

0.878

95में से

0.209

96/1 में से

0.178

98/1 में से

0.267 भाग 1 ]

3853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2) 98/2में से

0.267 99/6 में से

0.324 99/7 में से

0.786 99/8/1

0.836 99/8/2

0.836 99/9/1

0.836 99/9/2

0.836 99/10/1

1.526

0.418 99/10/2

0.366 99/11 में से

99/12में से

0.596 99/13में से

0.418

0.325 99/14में से

0.198 99/15 मिन में से

99/15 मिन

0.690 99/16 में से

0.596 99/17 में से

0.053 99/18 में से

0.042

0.010 99/19 में से

101/2 में से

0.397 101/3 में से

0.616

4.180 102

103

4.023 104/5 में से

0.941 104/12 ख-2

1.023 104/12 ख -1

1.022 104/13

2.090

0.115 104/1 ख-8 में से

104/14/2

1.000 108/1 में से

4.075 108/5

1.881 108/3 क मेंसे

0.031 108/3 ख में से

0.064 108/4

3.135

1.045 108/8/1

(2)

(1)

0.836

108/8/2

108/9

2.090

0.300

108/10/1

0.711

108/10/2 में से

0.637

108/13 में से

1.254

108/14/1

1.254

108/14/2

0.627

108/14/3

2.675

108/15

0.631

108/16 क 1

0.300

108/16 क 2

0.836

108/16 क 3

0.300

108/16 क 4

1.568

108/16 ख

1.000

108/16 ग 1

108/17

2.090

0.203

108/18/1 में से

108/18/2

0.581

1.743

108/18 मिन

0.042

120/4/2 में से

0.805

123 में से

104/1 ख -12 में से

0.031

1.045

108/16 ग 3

0.648

108/21 ग में से

104/10

3.135

.63.605

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मगरधा लघु सिंचाई परियोजना ( बांध डूब क्षेत्र )

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व गुना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ- 82-2011-12- गणेशपुरा-744.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित 3854

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- मकसूदनगढ़

(ग) नगर/ग्राम- गणेशपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.132 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

0.084

6 9

0.048

योग

0.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मकसूदनगढ़ वायपास रोड निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग, संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 20 -अ-82-2011-12-अमरगढ़ - 745.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- मकसूदनगढ़

(ग) नगर/ग्राम- अमरगढ़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.779 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

3/2 ख

0.470

4/1

0.186

4/2

0.123

योग 0.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मकसूदनगढ़ वायपास रोड निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग , संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1578 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील - उचेहरा

(ग ) नगर/ग्राम- लोहरौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.638 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकवा (हेक्टर में )

(2)

(1)

464

0.012

465

0.046

552

0.291

0.188

810/1

462/2

0.042

521

0.031

0.021

522

523

0.010

0.039

525

528

0.010

0.063

546

524

0.198

549

0.045

550

0.030

810/2

0.040

811

0.010

0.085

814/2/2 भाग 1 ]

3855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

814/2/1 क

0.326

815

0.042

805/1

0.036

805/2

0.021

0.010

774

792

0.100

0.031

793

1206

0.326

785

0.021

786

0.005

790/2

0.126

780

0.029

777

0.056

763/2

0.248

1136/2क

0.071

0.080

1141/2

1188/2

0.049

1187/ 1 ख

0.764

1188/1

0.049

0.081

1187/1 क/ 1

1187/1 क/2

0.006

निजी खाता योग रकबा

3.638

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन की आवश्यक है- सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. 8585- प्र. भू-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- सागर

(ग) ग्राम-हीरापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.552 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

23

0.072

24/1

0.040

0.200

24/2

25

0.240

योग .. 0.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सूखानाला जलाशय योजना के बांध कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

सागर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. 8718- प्र. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- देवरी

(ग) ग्राम- धुलतरा, प. ह. नं. 30

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.59 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

269

0.01

275/2

0.10

275/4

0.16

275/5

275/6

0.11

0.02

276/2

0.10

277/1

0.10

277/2

279/1

0.14

279/2

0.14

280

0.28

0.07

281/1

281/2

0.08

305/1

0.24 3856

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(2)

(1)

0.13

306/1

306/2

0.19

0.15

307/1

0.17

308

0.25

310

0.15

311

योग .. 2.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छत्तरपुर , दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 02- अ-82-11-12. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- वकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम- नैनागिर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.885 हेक्टर. निजी भूमि -0.885 शासकीय भूमि-निरंक योग -0.885

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.096

225/4

0.060

225/3

0.075

215/7

225/2

0.024

0.042

216/4-205/26

(2)

(1)

0.150

215/3-215/4

0.198

224/1

0.060

224/3

0.144

205/2 216/2

0.036

205/12 216/3

0.885

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जा रही भूमि में नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. 3080 - भू-अर्जन-कार्य- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- रहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.177 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.282

70

0.020

666

0.043

708

0.032

711

0.075

1469

0.026

1485

0.024

1486

0.038

1525

0.029

1530/2/ख भाग 1 ]

3857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

1537/2

0.074

1538/1

0.036

1542

0.141

1631

0.019

1632

0.016

1659/3

0.016

1659/4

0.064

1680

0.026

1681/1

0.140

1682/2

0.009

1684

0.007

1702

0.124

1705

0.077

1888

0.152

1889

0.055

1890

0.124

1903

0.38

1947

0.032

1954

0.020

1955

0.032

100/3

0.024

94

0.040

योग 2.177

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3082- भू- अर्जन- कार्य-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाताजाता हैहै कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) ग्राम-कपसा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.281 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

507

0.006

510

0.036

(1)

(2)

0.151

511

809

0.088

योग

0.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. 3103 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - गुढ़

(ग) ग्राम- बेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.044

1100/2

योग

0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बॉध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/ शासकीय भूमि के संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3858

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ- 82-2012-13.-चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला अनूपपुर द्वारा अधिसूचना दिनांक 30 जून 2012 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि ग्राम खेतगांव, तहसील पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर की 375.290 हेक्टेयर भूमि को निम्नलिखित सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः यह घोषणा की जाती है कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाई गई भूमि की आवश्यकता उसके सामने दर्शाये लोक प्रयोजन हेतु है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील - पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- खेतगांव

खसरा नम्बर

कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

प्रस्तावित अर्जन का क्षेत्रफल

(1)

(2)

(3)

(4) 346/2/क 0.072

346/2/ख

0.072

0.109

346/2/ग

0.072

346/2/घ 0.072

अपर नर्मदा बांध निर्माण, डूब क्षेत्र एवं अन्य संबंधित कार्यों हेतु.

347

0.173

0.105

-,, - 349

0.829

0.020

350/1

1.214

0.964

350/2

0.075

0.075

350/3

0.152

0.152

,, 351/1

0.405

0.405

0.695

351/2

0.695

352/1

0.308

0.308

0.150

352/2

0.150

353

1.433

1.433

354

1.331

0.435

,, 390

0.474

0.474

-,, - 391/1

0.506

0.506

391/2

0.256

0.256

0.607

391/3

0.607

(1) (2) (3)

(4) 391/4 0.101

0.101

391/5

0.053

0.053

391/6

0.121

0.121

0.236

392/ 1/क

392/2

0.202

0.614

0.202

392/3

0.684

0.020

399/2

399/3

0.600

0.068

400

3.249

2.824

2.545

2.545

402/1

1.214

402/2

1.214

0.889

403/1

0.889

1.254

1.254

403/2

1.665

1.665

403/3

404/1

0.312

0.312

0.312

404/2

0.312

_"_ 404/3

0.319

0.319

2.055

405

2.055

-,, - 406

0.024

0.024

0.571

0.571

407/1

407/2/क

0.143

0.143

407/2/ख

0.142

0.142

0.143

407/2/ग 0.143

407/2/घ

0.143

0.143

دو

1.343

1.343

408

,, 409

1.011

1.011

0.809

410

0.809

0.804

0.804

411/1

0.803

0.803

411/2

0.886

412

0.886

,, 1.356

1.356

413

دو 1.522

1.522

414/1

0.407

0.407

414/2

0.890

0.890

415

- 0.470

416

0.470

0.050

417/1

0.050

0.043

417/2

0.043

0.206

0.206

418

0.146

418/1216 0.146

0.210

0.210

419/1

0.155

0.155

419/2 भाग 1 ]

3859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

(4) 419/3

0.352

0.352

420/1

0.675

0.675

420/2

0.680 0.680

0.680

420/3

0.680

420/1217 0.688

0.688

1.655

1.655

421

422

1.526

1.526

-,, - 0.445

423/1

0.445

423/2

0.405

0.405

0.202

423/3

0.202

424

0.069

0.069

,, 425

0.344

0.344

426/1

0.328

0.328

0.328

426/2

0.328

426/3

0.328

0.328

426/4

0.332

0.332

,, 427

0.866

0.866

-,, - 0.120

428/1/क

0.120

,, 428/1/ख 0.487

0.487

428/2

0.587

0.587

-,, -

رو 429/1 0.654 0.654

-,, - 429/2

0.651

0.651

430/1

0.411

0.411

وو 430/2

0.410

0.410

-,, - 0.372

431

0.372

_"_ 432

0.672

0.672

433/1

0.729

0.729

,, 433/2

0.728

0.728

434

0.769

0.769

435

0.376

0.376

436/1

0.552

0.552

436/2

0.552 0.552

,, 437

0.409

0.409

438/1

0.081

0.081

0.081

0.081

438/2

0.081

438/3

0.081

1.558

439

1.558

0.668

440

0.668

441

0.680

0.680

-,, - 442/1

0.941

0.941

442/2

0.972

0.972

(4)

(3)

(1)

(2)

443/1

0.372

0.372

0.372

0.372

443/2

0.372

0.372

443/3

0.765

0.765

444

445

0.737

0.737

1.080

1.080

446

0.070

447/1 /ग 0.208

,, 0.208

447/1 /घ

0.208

447/1 /ङ 0.208

0.208

447/1 /च

0.208

0.208

0.005

447/2/क 0.631

0.305

0.632

447/2/ख

0.607

0.607

448

1.534

1.712

449/1

0.384

449/2

0.234

450/1/क

0.150

450/1 /ख 0.337

450/2

0.202

- 0.632

0.245

453

0.862

0.817

454

455/1

0.244

0.244

_"_

0.244

455/2

0.244

455/3

0.244

0.244

456/1

0.809

0.756

456/2

0.821

0.020

0.760

514/1

514/2

0.628

0.926

0.195

516

1.550

0.425

517

518

0.129

0.129

2.148

519

2.148

0.717

520

0.717

0.405

521/1

0.944

521/2

0.699

2.549

522

2.549

523/1

1.279

0.639

523/2

0.644

0.813

524/1

0.813

524/2

0.813

0.813

525

0.761

0.761

526

1.311

1.311

-,,- 3860

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

(4) 527/1

0.292

0.292

527/2

0.292

0.292

527/3

0.291

0.291

,, 528/1

0.692

0.692

528/2

0.692

0.692

528/3

0.688 0.688

529/1

0.497

0.497

529/2

0.405

0.405

530/1

0.498

0.498

530/2

0.578

0.578

531

0.684

0.684

0.926

532

0.926

533/2 0.162

0.162

533/3

0.101

0.101

533/4

0.202

0.202

534

0.138

0.138

535/1

0.352

0.352

535/2

0.356

0.358

536

0.934

0.934

0.704

0.704

537

538

1.736

1.736

540/1

0.248

0.248

540/2

0.248

0.248

540/3

0.248

0.248

541

1.202

1.202

542/ 1/क 0.736

0.736

542/1 /ख

0.735

0.735

542/2

0.245

0.245

543/1

0.342

0.342

543/2

0.342

0.342

544

0.599

0.599

1.193

545

1.193

دو 546

1.133

1.133

547/1

0.813 0.813

547/2

0.814

0.814

,,

0.822

548/1

0.822

548/2

0.821

0.821

549

1.348

1.348

550

0.255

0.255

-,, - 551/1

0.028

0.028

551/2

0.405

0.405

(2)

(4) (1)

(3)

0.280

0.280

552/1

552/2

0.279

0.279

0.433

553

0.433

554

0.591

0.591

555

0.514

0.514

0.680

556/1

0.680

0.680

0.680

556/2

0.045

0.045

557

558

0.101

0.101

0.174

0.174

559

2.610

2.610

560

561

0.749

0.749

0.676

1.012

562/1

_"_ 562/2

0.675

566

0.030

0.154

0.130

567

0.134

0.205

569/2/क

0.203

0.371

569/2/ख

0.101

569/3

0.994

570

0.994

_"_ 1.590

1.388

571

572/1

0.5261

0.352

572/2

0.526

607/1

0.225

0.526

607/2

0.522

0.040

0.437

628

0.490

0.230

629

_"_ 0.2611

630/1

630/2

0.141

0.185

630/3

0.141

0.008

0.008

631/2

_"_ 0.162

0.162

632

0.409

0.409

633

1.335

1.335

634/1

0.486

0.486

634/2

0.146

634/3

0.146

0.089

0.089

635

636

1.072

1.072

637

0.028

0.028

0.263

638/1

0.263

638/2

0.263

0.263 भाग 1 ]

3861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1) (2)

(3)

(4) 639

0.312

0.312

0.202

640/1/ख

640/1 /ग

0.202

640/2

0.243

0.917

640/3

0.101

640/4

0.041

641/1

0.940

0.560

641/2

0.380

0.304

0.050

672

673/1

0.108

673/2

0.108

0.268

673/3

0.104

675

0.340

0.081

676/1

0.195| 0.170

676/2

0.202

705

0.291

0.016

706

0.384

0.048

707

0.214

0.206

708/1

0.109

0.109

0.405

708/2

0.405

708/3

0.203

0.203

_"_ 709/1 /क 0.416

0.416

0.203

709/1 /ख 0.203

709/2

0.615

0.615

710/1/क 0.314

0.314

710/1 /ख

0.314

0.314

710/2

0.226

0.226

711/1

0.753

0.753

711/2

0.878

0.878

711/3

0.635

0.635

0.457

712/1

0.457

712/2

0.457

0.457

713

0.575

0.575

714

0.121

0.121

715

0.405

0.405

716

0.841

0.841

717/1

0.045

0.045

717/2

0.101

0.101

717/3

0.040

0.040

دو 718

0.388

0.388

719/1

1.103

1.103

(3)

(4) (1)

(2)

719/2

1.011

1.011

0.405

719/3/क 0.405

0.607

719/3 /ख

0.607

719/4

1.011

1.011

0.696

0.696

720/ 1/क

0.696

720/1 /ख 0.696

0.696

720/1 /ग 0.696

720/2/क 0.405

0.405

720/2/ख 0.264

0.264

0.267

720/3

0.267

720/4

0.809

0.809

0.405

720/5

0.405

1.327

1.327

721

0.360

0.360

722

0.765

0.765

723

0.825

0.825

724

725

0.429

0.429

727

0.502

0.502

0.829

0.829

728

729/1

0.619

0.619

0.623

0.623

729/2

729/3

0.202

0.202

0.421

729/4

0.421

1.182

1.182

730/1

0.340

0.340

730/2

1.205

1.205

731/1

0.405

0.405

731/2

732

1.056

1.056

0.651

0.651

733/1

0.405

0.405

733/2

1.003

1.003

734

0.522

0.522

735/1

0.522

0.522

735/2

736

0.959

0.959

0.494

737

0.494

0.214

738/1

0.214

0.224

0.224

738/2

0.255

0.255

738/3

0.255

0.255

738/4 3862

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(4) (2)

(3)

(1)

0.197

740/1

0.197

740/2

740/3

0.197

0.222

0.409

740/4

742/1

2.383

742/2

0.280

1.455

742/3

0.202

0.308

755

0.198

756/1 /ख 0.094

0.094

0.583

0.583

756/2

756/3

0.578

0.578

756/4

0.109

0.109

0.530

757

0.530

758

0.894

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,, 763

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0.534

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(3)

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1.100

1.100

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0.663

903/1

0.494

0.494

903/2

,, 0.504

0.504

904/1 भाग 1 ]

3863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

(4) 904/2

0.504

0.504

905

1.060

1.060

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0.802

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0.206

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(3)

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دوت 1010

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1.145

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1.566

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1.600

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0.152

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0.417

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0.405

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0.235

1052/2

_"_

1.230

1.230

1053

1.104

1054

1.104 3864

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(4) (1)

(2)

(3)

0.105

1055

0.105

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0.255

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0.303

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0.810

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(4) (2)

(3)

(1)

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0.202

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1.242

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_"_ 1.457

1.457

1081

,,

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0.882

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"

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1105

-,, -

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0.619

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0.385

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0.384

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0.089

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1.817

1.817

1112

-,, - 1.781

1.781

1114

0.492

0.492

1115/1 भाग 1 ]

3865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

(4) 1115/2 0.492

0.492

1116/1

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0.180

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0.184

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0.648

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1.315

1.315

1118/2

1.319

1.319

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0.170

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0.202

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0.202

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0.142

_"_ 1122

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0.704

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0.789

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0.765

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1.197

_"_ 1126/1

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0.472

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(1)

(2)

(4)

(3)

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0.020

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1.336

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1.352

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0.700

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0.644

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0.477

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0.478

0.478

0.478

1159/3

_"_ 1160

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0.934

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1161/1

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0.152

-,,- 1161/3

0.151

0.151

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- ,, -

0.372

1162/ 1 /ख 0.372

1162/2

0.809

0.809 3866

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

(1)

(2)

(3)

(4) 1163/2

0.134

0.134

1163/3

0.210

0.210

-,, - 1164

0.405

0.405

1165

1.728

1.728

1167

1.449

1.449

0.125

1168

0.125

1169/1

1.360

1.360

1169/2 0.914

0.914

1170

0.040

0.040

1172

0.251

0.251

1173/1/क 0.405

0.405

1173/1 /ख 0.405

0.405

0.405

1173/1 /ग

0.405

1173/2/क 0.680

0.680

1173/2/ख 0.680

0.680

1173/3

0,405

0.405

1174/1

0.433

0.433

1174/2

0.433

0.433

1175

0.781

0.781

1176/1

0.462

0.462

1176/2

0.462

0.462

1177

4.006

4.006

1178

2.120

2.120

,, 1180/1

0.736

0.736

1180/2

0.740

0.740

1180/3

0.736

0.736

1181/1

0.411

0.411

,, 1181/2

0.412

0.412

1181/3

0.411

0.411

0.498

1182

0.498

1183/1

0.580

0.580

1183/2

0.584

0.584

1183/3

0.580

0.580

,, 1183/4

0.584

0.584

1184

0.700

0.700

1185

0.380

0.380

1186/1

0.081

0.081

1186/2 0.170

0.170

1187

0.789

0.789

1188

0.336

0.336

0.077

1189/1

0.077

1189/2

0.405

0.405

1190

0.555

0.555

1191

2.772

2.772

0.360

1192/1

0.360

(1)

(2)

(3)

(4) 0.340

1192/2

0.340

0.340

0.340

1192/3

0.604

1193/1/क 0.604

1193/1 /ख 0.608

0.608

1193/2

1.226

1.226

1194/1

0.154

0.154

_"_

0.154

0.154

1194/2

0.420

1194/3

0.420

1.505

1.505

1196

1.570

1197

1.570

0.083

0.083

1198/1

0.601

0.601

1198/2

1199/1

0.134

0.134

1199/2 0.133

0.133

0.134

0.134

1199/3

,, 0.588

0.588

1200/1 /क

0.588

1200/1 /ख

0.588

1.176

1200/2

1.176

0.203

0.203

1201/1

1201/2 0.203

0.203

1.250

1.250

1202

0.328

1203

0.328

,, 1205/1

0.086

0.086

1205/2

0.170

0.170

0.084

0.084

1205/3/क

1205/3 /ख 0.084

0.084

0.170

0.170

1205/4

1205/5

0.304

0.304

-,, -

1.096

1.096

1206/1 /क

1.092

1206/1 /ख 1.092

2.213

2.213

1206/2

1.963

1207

1.963

1209

0.769

0.769

विभाग/प्राधिकारी अधिकारी- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी ( म. प्र. ) .

टिप्पणी. - भूमि का नक्शा, प्लान एवं अन्य विवरण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा परियोजना राजेन्द्रग्राम एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. A-2414- दो -2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 3 से 5 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 7980- दो- 2-37-2010.- श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 7984-दो -2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं .

क्र. C- 7989- दो -2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 24 सितम्बर 2012 से 1 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 8002-दो- 3-26-2002.- श्री जे . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 6 से 7 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

3868

क्र. C- 8004-दो-2-22-2012 .- श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 8006-दो- 2-17-2012.-श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 28 अगस्त 2012 से 1 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 8008- दो - 2-37-2011.- श्री सी . व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 8010- दो- 2-49-2007. श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 10 से 15 सितम्बर, 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 सितम्बर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 16 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्र. C- 7986-दो- 2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे , ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 3 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 , 14 एवं 15 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 October 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-10-26.43.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-10-26.43.Ordinary.