मध्यप्रदेश शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 43 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012- कार्तिक 4, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 06-04-2012-चौवन-1.-सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.ए. 01-16-2010- एक ( 1 ) , दिनांक 22 जून , 2011 द्वारा विमुक्त जाति , घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन होने के कारण पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अन्तर्गत आने वाले खरगौन जिला स्थित बंजारा जाति के छात्रों के लिये संचालित छात्रावास का सम्पूर्ण नियंत्रण एतद्वारा विमुक्त जाति विभाग को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
3815
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2012
फा. क्र. 1 (सी ) -19-2012 - इक्कीस - ब ( दो )- संशोधन.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई , 2012 में राज्य शासन निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है : -
आदेश के पांचवा पंक्ति में टंकित " श्री विजय कुमार उईके, जिला अभियोजन अधिकारी , जबलपुर के स्थान पर श्री विजय कुमार उईके, उप संचालक, लोक अभियोजक पढ़ा जावे.
फा. क्र. 1 ( सी ) -20-2012 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (8 ) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012 .
3816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
उपनियम ( 1 ) एवं नियम 8 के उपनियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन एतद्वारा श्री भगवत सहाय श्रीवास्तव , उप संचालक , अभियोजन , रीवा को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी , ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्य आदेश होने तक के लिये एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
फा. क्र. 1 ( बी ) -03-04- इक्कीस- ब (दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2004 के द्वारा श्री भगवान सिंह चूड़ावत , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, जिला देवास को नियुक्त किया गया था.
श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, जिला देवास की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उन्हें राज्य शासन विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 2-01-2008 - तेरह.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री सी.एस. शर्मा, सदस्य ( इकानामिक्स ) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का त्याग - पत्र, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2012 से स्वीकृत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012
क्र. डी- 15-23-2012-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4275 , दिनांक 28 जुलाई 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, जबलपुर के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्: -
स्थान
ग्राम पंचायत, बरगी एवं सालीवाड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की रकबा 4.094 हेक्टर भूमि का क्षेत्र : -
ग्राम का नाम क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1)
(3)
खसरा क्रमांक (2)
1.011
1
623
बरगी
1.060
बरगी 2
624
सालीवाडा 3
284/1
2.023
योग .. 4.094
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- श्री भरतकुमार जैन, श्री निगार रिजवी. दक्षिण में- श्री रामप्रताप भूमिया, श्री अरुणकुमार त्रिपाठी. पूर्व में- श्री पतिराम रजक बगैरह , शासकीय मार्ग. पश्चिम में- श्री भरतकुमार जैन, श्री अरुण कुमार त्रिपाठी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
क्र. डी- 15-23-2012-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
Bhopal , the 18th October 2012
No. D - 15-23-2012 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declared the following area including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Jabalpur has been established by this भाग 1 ]
3817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
department's Notification even No. 4275 , dated 28th July, 1969 shall be the market yard namely :-
PLACE
An area of 4.094 Hector land of Khasra number at Gram Panchayat , BARGI AND SALIWADA in Tehsil JABALPUR of Distrct JABALPUR .
S.No.
Villages (1)
Khasra No. (2)
Area (inHector) (3)
(4) 1
623
1.011
Bargi 2
624
1.060
Bargi 3
284/1
2.023
Saliwada Total 4.094
BOUNDED BY
On the North by Shri Bharat Kumar Jain , Shri Nigar Rigbe .
On the South by-Shri Rampratap Bhoomiya, Shri Arun Kumar Tripathi .
On the Eastby-Shri Patiram Rajak , Government Road .
On the West by- Shri Bharat Kumar Jain , Shri Arun Kumar Tripathi .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .
भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012
क्र. डी- 15-23-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र जबलपुर, जिला जबलपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है :-
क्षेत्र
( 1 ) ग्राम पंचायत बरगी , तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :-
1. बरगी, 2. सालीवाडा, 3. निगरी , 4. खम्हरिया, 5. चौरई, 6. टेमर, 7. पिपरिया, 8. तिन्सी , 9. पारा , 10. पाठा, 11. बहोरीपार, 12. गोकलपुर, 13. जोगीधाना, 14. हर्रई, 15. ढोडा, 16. चुरिया, 17. बसहा , 18. सगडा, 19. चारघाट, 20. देवरी , 21. बंदरकोला , 22. खुर्सी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
क्र. डी- 15-23-2012- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 18th October 2012
No. D - 15-23-2012 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even number dated 18th October, 2012 the following area of Jabalpur of District Jabalpur shall be proper market yard :--
AREA
(1) An area within the limit of Gram Panchayat Bargi in Tehsil Jabalpur of District Jabalpur .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub-market yard namely.
1. Bargi , 2. Saliwada , 3. Nigri , 4. Khamhariya , 5. Chorie , 6. Tamar , 7. Pipriya , 8. Tinsi , 9. Para , 10. Pata , 11. Bhoripar, 12. Goklpure , 13 . Gogidhana, 14. harri , 15. Dhoda, 16. Churiya , 17. Basha , 18. Sagda, 19. Charghat , 20. Deori , 21. Bandarkola, 22. Khursi .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.
3818
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2012
फा. क्र. 1 - अ- 3-03- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , महाधिवक्ता , कार्यालय जबलपुर , खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ निम्नलिखित अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता , शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, के कार्यकाल में एतद्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2012 से एक माह की वृद्धि करता है : -
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में पदस्थ विधि अधिकारीगण
क्रमांक अधिवक्ता का नाम
(2)
(1)
1 श्री प्रशांत सिंह
2
पद (3)
गत नियुक्ति दिनांक (4)
15-7-2011 अतिरिक्त महाधिवक्ता
15-7-2011 उप महाधिवक्ता
श्री कुमरेश पाठक
3
15-7-2011 उप महाधिवक्ता
श्री पुरुषेन्द्र कौरव
4
15-7-2011 उप महाधिवक्ता
श्री राहुल जैन
5
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री सुदेश वर्मा
6 श्री रोहणी प्रसाद तिवारी
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
7
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री विवेक अग्रवाल
8
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्रीमती शीतल दुबे
श्री उमेश पाण्डे
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
9
10
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री एस.के. कश्यप
11
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री एस.एस. बिसेन
12 श्री अशोक चौरसिया
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
13 श्रीमती निर्मला नायक
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
14
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री शिवमोहनलाल
15
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री राहुल कुमार जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन 16
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री पियुष धर्माधिकारी
17 श्री योगेश दांडे
18
15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता
12-9-2011 शास . अधिवक्ता
श्री संजय द्विवेदी
19 श्री राजेश तिवारी
12-9-2011 शास . अधिवक्ता
20
12-9-2011 शास . अधिवक्ता
श्री अखिलेन्द्र सिंह
21 श्री समीर चिले
12-9-2011 शास . अधिवक्ता
22
12-9-2011 शास . अधिवक्ता
श्री चन्द्रकान्त मिश्रा
23 श्री अखिलेश शुक्ला
24 श्री मनीष मिश्रा
25 श्री विजय शंकर पाण्डे
12-9-2011 उप शास . अधिवक्ता
12-9-2011 उप शास. अधिवक्ता
20-10-2011 उप महाधिवक्ता
26
20-10-2011 शास . अधिवक्ता
श्री समदर्शी तिवारी
अति. महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारीगण
क्रमांक अधिवक्ता का नाम
(1)
(2)
1 श्री मनोज द्विवेदी
2 श्री बनवारीलाल यादव
गत नियुक्तिदिनांक
(4)
पद (3)
15-7-2011 अतिरिक्त महाधिवक्ता
15-7-2011 उप महाधिवक्ता भाग 1 ]
3819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(2)
(1)
3
(3)
(4)
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री दीपक रावल
4
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री शिवदत्त बोहरा 5 श्री सी.आर. कर्णिक
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
6
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री मुकेश परवाल 7
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री प्रमोद मीठा
8
15-7-2011 शास . अधिवक्ता
श्री भुवन देशमुख 9
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री रघुवीर सिंह चौहान 10 श्री लड्डुलाल शर्मा 11 श्री राघवेन्द्र सिंह बैस 12 श्रीमती विनिता फाये 13 सुश्री मिनी रविन्द्रन
15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता
15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता
12-9-2011 उप शास . अधिवक्ता
12-9-2011 उप शास . अधिवक्ता
अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारीगण
अधिवक्ता का नाम क्रमांक
(2)
(1)
1 श्री एम.पी.एस. रघुवंशी 2
गत नियुक्तिदिनांक
(4)
पद (3)
15-7-2011 अतिरिक्त महाधिवक्ता
15-7-2011 उप महाधिवक्ता
श्री विवेक खेड़कर 3
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री आर.पी. राठी
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
4 श्री मुकुन्द भारद्वाज 5 श्री प्रवीण निवासकर 6
15-7-2011 उप शास . अधिवक्ता
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्रीमती निधी पाटनकर 7
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री प्रवल प्रताप सोलंकी 8
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
श्री राघवेन्द्र दीक्षित 9 श्री बी.के. शर्मा
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
10 श्री भगवान राज पांडे
15-7-2011 शास. अधिवक्ता
11 श्री प्रमोद पचौरी
12
15-7-2011 उप शास. अधिवक्ता
2-8-2011 शास. अधिवक्ता
कु. नूतन सक्सेना 13 श्रीमती संगीता पचौरी
20-10-2011 उप शास. अधिवक्ता
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2012
क्र. एफ- 3-134-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-134-2010- 3820
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
बत्तीस, दिनांक 1 फरवरी , 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित, इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
क्रमांक ग्राम
सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4) 1 पिपल्याहाना
526 11.161 11.161
कुल योग
(2 ) उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .
विकास योजना में निर्दिष्ट उपांतरण पश्चात् उपांतरित
भूमि उपयोग
भूमि उपयोग
(6)
(5)
आमोद- प्रमोद जलाशय सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक (प्रशासकीय ) शर्त- सिंचाई विभाग के तालाब से 30 मीटर हरित क्षेत्र छोड़ने के बाद ही नियमानुसार निर्माण कार्य किया जावे.
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. एफ - 3-129-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-129-2012- बत्तीस, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित, भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
क्रमांक ग्राम
सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
143/1
13.018 में 1 बरखेड़ा बोंदर
से 8.00 कुल योग 8.00 (2 ) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग (6)
(5)
कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक पीएस -1 शर्त -1 . उपलब्ध पहुंच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर रखी जाये.
2. नाले के किनारे विकास योजना अनुसार हरित क्षेत्र रखा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भाग 1 ]
3821
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल
राजभवन , भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 संशोधित अधिसूचना
क्र. एफ- 1-4-12 - रा.स. यू.ए.1-1641.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1998 ( क्र. 13 सन् 1998 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-4-12 - रा.स. यू.ए. 1-1566 , दिनांक 3 अक्टूबर 2012 के द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
2. चूंकि, समिति के द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा. अतः राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 ( क्र. 13 सन् 1998 ) की धारा 12 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की और वृद्धि की गई है.
कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
आर. सी. वी. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2012
क्र. 7896-3471- वपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- पुस्तपालन कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (1) (2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर सागर संभाग
1
वाणिज्यिक कर अधिकारी कु. वैष्णवी पटेल
(3) (2)
(1)
2 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
3 श्री धनीराम चढार
कराधान सहायक जबलपुर संभाग
4 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री मनोज कुमार ठाकुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री रत्नेश प्रताप सिंह परिहार
कराधान सहायक 7 कु. संध्या यादव
कराधान सहायक 8 श्री दीपक कुमार डेहरिया
कराधान सहायक 9 श्री दीपक कुमार कमलेश
कराधान सहायक 10 श्री मनोज कुमार उके
कराधान सहायक 11 श्री पीयुष मालवीय
12 श्री शिवनाथ रनपीसिया
कराधान सहायक
कराधान सहायक 13 कु. दीपा मेहरचंदानी
कराधान सहायक 14 कु. पूनम गुरबानी
कराधान सहायक 15 कु. आभा सिंह
16 श्री सौरभ जैन
कराधान सहायक 17 श्रीमती बेगम मरावी
कराधान सहायक
कराधान सहायक 18 कु. उर्मिला पटेल
कराधान सहायक 19 श्री नितिन तिवारी
इन्दौर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 20 श्रीमती रिंकी बामनिया
वाणिज्यिक कर अधिकारी 21 श्री मुकेश मोरी
22 कु. वर्षा उइके
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री देवेन्द्र कुमार जुगतावत
कराधान सहायक 24 कु. संगीता कटारे
कराधान सहायक 25 डॉ. विशाल महाजन
कराधान सहायक 26 श्री राकेश जैन
कराधान सहायक 27 कु. शकुन्तला बामनिया
कराधान सहायक 28 श्रीमती रेखा चौहान
कराधान सहायक 29 कु. उषा करोले
कराधान सहायक 30 श्री सानू जोरम
कराधान सहायक 31 कु. रागिनी अजमेरा
कराधान सहायक 32 कु. मीनाक्षी नागेन्द्र
कराधान सहायक 33 श्री मंसूर अली 3822
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(2)
(3) (1)
रीवा संभाग
34
सहायक वाणिज्यिक कर डॉ. दिलीप कुमार सिंह
अधिकारी.
35
वाणिज्यिक कर निरीक्षक सुश्री रश्मि रेखा सिंह
36
कराधान सहायक श्रीमती पूनम तिवारी
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री राजेश कुमार परिहार
कराधान सहायक 2 कु. रेखा बड़ोले
3 श्रीमती रीटा शर्मा
कराधान सहायक 4
कराधान सहायक श्री अबुल हसन
कराधान सहायक 5 श्री संजय कुमार केशरवानी
कराधान सहायक 6 श्री जूगल किशोर
कराधान सहायक 7 श्री सुधीर कुमार सोनी
8 श्री गौरव शर्मा
कराधान सहायक 9 श्री रीतेश पटेल
कराधान सहायक
सागर संभाग
10 श्री सत्यम चौबे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
कराधान सहायक 11 श्री गुड्डू काछी
कराधान सहायक 12 श्री राकेश कुमार शुक्ला
कराधान सहायक 13 श्री नीलेश कुमार यादव
ग्वालियर संभाग
कराधान सहायक 14 कु. प्रतिभा किरण
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री संतोष कुमार गुप्ता
16 श्री राजेश यादव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री दिनेश सिंह
कराधान सहायक 18 श्री ज्ञानचंद सल्लाम
कराधान सहायक 19 श्रीमती सीमा श्रीवास्तव
कराधान सहायक
कराधान सहायक 20 कु. ज्योति नापित
कराधान सहायक 21 श्री अरविन्द कुमार लोधी
22 श्री शिवशरण लोधी
कराधान सहायक
कराधान सहायक 23 श्री रजीत सिंह राजपूत
कराधान सहायक 24 कु. नीता धुर्वे
कराधान सहायक 25 श्री आशीष कुमार जाट
(3) (2)
(1)
कराधान सहायक 26 श्री सुरेन्द्र कुमार कौरव
कराधान सहायक 27 श्री शिवा गुरू
इन्दौर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 28 श्री गुरमीत सिंह वाधवा
वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री सुनील बांगर
29
वाणिज्यिक कर अधिकारी डॉ. ऋचा नौगरईया
30
31 श्री पप्पू सिंह मईड़ा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
सुश्री सोनाली बघेल
32
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्रीमती विजया दीक्षित गुप्ता
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 श्री रविशरण सिंह
35
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री एकेन्द्र कुमार बंसोड़
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 36 श्री सुशील मंगल
श्री मेहताब सिंह सिसोदिया
37
कराधान सहायक 38 डॉ. निलेश महाजन
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39 श्री मोहन कोठे
40
कराधान सहायक श्री संदीप अग्रवाल
41
कराधान सहायक श्रीमती ज्योति सिंह
कराधान सहायक 42 श्री कैलाश नरगावें
कराधान सहायक 43 कु. सुचित्रा अचाले
44
कराधान सहायक श्री इन्दर सिहं चंगोड़
कराधान सहायक 45 श्री संजीव गुजराती
46 श्री महेश गोलकर
कराधान सहायक
कराधान सहायक 47 श्री सुजान वास्कले
कराधान सहायक 48 श्री संतोष सोलंकी
कराधान सहायक 49 श्री राजेन्द्र कुमार बोरासी
कराधान सहायक 50 श्री मंगेश वावगे
कराधान सहायक 51 कु. अनविक्षा परमार
कराधान सहायक 52 कु. चंचल अवासिया
53 श्री विशाल ललावत
कराधान सहायक 54
कराधान सहायक श्री नर्मदा प्रसाद इस्कले
कराधान सहायक सुश्री क्षमा अग्रवाल
55
कराधान सहायक कु. अंतिम दरड़ा
56
कराधान सहायक कु. सोनाली गुप्ता
57
58
कराधान सहायक श्री सुनील भाटिया
कराधान सहायक 59 श्री दीपराज रावत
कराधान सहायक 60 सुश्री अलका बात्री
61
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री शीतल सिंह अजनारिया
कराधान सहायक 62 श्री जगतसिंह निगंवाल
कराधान सहायक 63 सुश्री रीना उइके
कराधान सहायक 64 श्रीमती ममता काले (पिंपलगांवकर) भाग 1 ]
3823
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(3) (1)
(2)
कराधान सहायक 65 कु. वर्षा पुविया
कराधान सहायक 66 श्री महेन्द्र सिंह खोड़िया
67 श्री अभिषेक उपाध्याय
कराधान सहायक
रीवा संभाग
कराधान सहायक 68 श्री शैलेन्द्र पाण्डेय
कराधान सहायक 69 श्री नरेश कुमार पाल
क्र. 7899-3442-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( टिप्पणी रहित - पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -
पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1
उप पंजीयक श्री विनोद तिर्की
होशंगाबाद संभाग
2
उप पंजीयक श्री हेमन्त कुमार सोनकेशरिया
जबलपुर संभाग
3 श्री प्रेमलाल बघेल
उप पंजीयक
शहडोल संभाग
4 श्री शेख मोहम्मद नवाज
उप पंजीयक
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
उप पंजीयक 1 कु. मधुलिका सिंह
इन्दौर संभाग
उप पंजीयक 2 श्री बायसिया निंगवाल
ग्वालियर संभाग
3 श्री महेन्द्र सिंह कौरव
उप पंजीयक
रीवा संभाग
उप पंजीयक 4 कु. अनिता रैदास
क्र. 7901-3447-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- बैंकिग ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) (2) अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1 श्री अखिलेश चौहान
सहायक आयुक्त 2 श्री छविकान्त वाघमारे
सहायक आयुक्त ( सश्रेय )
इन्दौर संभाग
4 श्री संजय सिंह आर्य
सहायक आयुक्त ( सश्रेय) क्र. 7903-3464-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (2)
(1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री जे. विजय कुमार
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 2 सुश्री रूचिका चौहान
सहायक कलेक्टर 3 श्री विजय दत्ता बी.
सहायक कलेक्टर 4 श्री मोहित बुन्दस
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री सौरभ कुमार सुमन
सहायक कलेक्टर 6 श्री अनुग्रह पा
सहायक कलेक्टर 7 सुश्री नेहा मारव्या
सहायक कलेक्टर 8 श्री हरजिन्दर सिंह
9 श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानि सहायक कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर 10 सुश्री अंजली सिंह ठाकुर
नायब तहसीलदार 11 श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी
12 श्रीमती सविता पटेल
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख
नायब तहसीलदार 13 कु. नेहा जैन
नायब तहसीलदार 14 श्रीमती प्रेमलता पाल
राजस्व निरीक्षक 15 श्री हेमराज मेहर 3824
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
होशंगाबाद संभाग
16 श्री विजय सिंह सराटिया सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
उज्जैन संभाग
डिप्टी कलेक्टर 17 श्री अभिषेक गेहलोत
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 18 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल
डिप्टी कलेक्टर 19 सुश्री सपना स्मृति खेमरिया
20 श्री रोशन राय
डिप्टी कलेक्टर 21 श्री शैवाल सिंह
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 22 श्री दिलीप कुमार चौरसिया
ग्वालियर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 23 कु. शिखा पोरस
डिप्टी कलेक्टर 24 कु. दिव्या अवस्थी
डिप्टी कलेक्टर 25 कु. नेहा शिवहरे
26 श्री दिपक कुमार अवस्थी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 27 श्री चन्द्र प्रकाश गोहल
डिप्टी कलेक्टर 28 कु. सुलेखा ठाकुर
डिप्टी कलेक्टर 29 श्री गणेश कुमार जायवाल
30 श्री नमःशिवाय अरजरिया डिप्टी कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर 31 कु. रंजना पाटने
32 श्री ऋषि पंवार
डिप्टी कलेक्टर 33 श्री पंकज नयन तिवारी
नायब तहसीलदार 34 श्री श्याम नन्दन चन्देले
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 35 श्री गौरव कुमार पाण्डे
36 श्रीमती रीति सोनवे नाग सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 37 श्री पुन्नूलाल साण्ड्या
इन्दौर संभाग
38 श्री शास्वत सिंह मीना
डिप्टी कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर 39 श्री अरविन्द चौहान
डिप्टी कलेक्टर 40 श्री अनुकूल जैन
41 श्री प्रकाश परिहार
नायब तहसीलदार 42 श्री राकेश सस्तियां
नायब तहसीलदार
(3) (2)
(1)
नायब तहसीलदार 43 श्री महेश सिंह सोलंकी
नायब तहसीलदार 44 श्री विजय तलवारे
रीवा संभाग
डिप्टी कलेक्टर 45 श्री नीलाम्बर मिश्रा
नायब तहसीलदार 46 श्री राजीव कुमार पाण्डेय
नायब तहसीलदार 47 श्री आषीश अग्रवाल
नायब तहसीलदार कु. श्रृद्धा तिवारी
48
राजस्व निरीक्षक श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय
49
शहडोल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 50 श्री नीलमणि अग्निहोत्री
राजस्व निरीक्षक 51 श्री चन्द्रसिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 52 श्री हेमन्त सिंह बरकडे
राजस्व निरीक्षक 53 श्री राजाराम कौल
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
नायब तहसीलदार 2 श्री सानत राव देशमुख
नायब तहसीलदार 3 श्रीमती रितु भार्गव
होशंगाबाद संभाग
4 श्री कवीन्द्र नाथ राय
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
सागर संभाग
5 श्री निर्मल सिंह राठौर
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 6 श्री परमाल सिंह कैन
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 7 श्री महेन्द्र सिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 8 श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता
ग्वालियर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 9 श्री मुकेश कुमार शर्मा
10 श्री सियाराम श्रीवास्तव
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 11 कु. स्मिता कुमारी
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख भाग 1 ]
3825
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(2)
(1)
(3) 12 श्री ललित कुमार ग्वालवंशी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 13 श्री बाबूखॉ पठान
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 14 श्री प्रताप सिंह पटेलिया
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 15 श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 16 सुश्री साधना देवी सिंगराम
17 श्री विवेक व्यास
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 18 श्री सुशील कुमार पटैल
राजस्व निरीक्षक 19 श्री मनोज कुमार नामदेव
राजस्व निरीक्षक 20 श्री श्यामलाल धानक
राजस्व निरीक्षक 21 श्री सुन्दर लाल जाटव
22 श्री पोहप सिंह टेकाम
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 23 श्री दशमंता मरावी
राजस्व निरीक्षक 24 श्री सुकमन सिंह कुलेस
राजस्व निरीक्षक 25 श्री मोतीलाल डेहरिया
राजस्व निरीक्षक 26 श्री सुखलाल डेहरिया
27 श्री नन्दलाल मरकाम
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 28 श्री राम कुमार यादव
राजस्व निरीक्षक 29 श्री सहदेव सिंह मार्को
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 30 श्रीमती मधु नायक
31 श्री अखिलेश शर्मा
नायब तहसीलदार 32 श्री श्रीकान्त तिवारी
राजस्व निरीक्षक
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 33 श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल
राजस्व निरीक्षक 34 श्री शारदा प्रसाद सोनी
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 35 श्री धनकुवंर टोप्पो
राजस्व निरीक्षक 36 श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय
37 श्री मोहनलाल वर्मा
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 38 श्री गणेश प्रसाद बर्मन
राजस्व निरीक्षक 39 श्री माधव प्रसाद मोगरे
40 श्री इन्द्रजीत सिंह
राजस्व निरीक्षक क्र. 7905-3467-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.क्र.
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री जे. विजय कुमार
सहायक कलेक्टर 2 श्री मोहित बुन्दस
सहायक कलेक्टर 3 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि
सहायक कलेक्टर 4 श्री अनुग्रह पा
सहायक कलेक्टर 5 सुश्री नेहा मारव्या
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 6 कु. सुलेखा ठाकुर
डिप्टी कलेक्टर 7 श्री गणेश कुमार जायवाल
डिप्टी कलेक्टर 8 श्री नमःशिवाय अरजरिया
डिप्टी कलेक्टर 9 सुश्री साधना देवी सिंगराम
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 10 सुश्री सपना स्मृति खेमरिया
डिप्टी कलेक्टर 11 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल
डिप्टी कलेक्टर 12 श्री रोशन राय
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 13 श्री राजीव कुमार पाण्डेय
नायब तहसीलदार 14 कु. श्रृद्धा तिवारी
नायब तहसीलदार 15 श्री आशीष अग्रवाल
शहडोल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 16 श्री नीलमणि अग्निहोत्री
राजस्व निरीक्षक 17 श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा
(सश्रेय)
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 सुश्री रुचिका चौहान 3826
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 2 श्री विजय दत्ता बी
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 3 श्री सौरभ कुमार सुमन
सहायक कलेक्टर 4 श्री हरजिन्दर सिंह
नायब तहसीलदार 5 कु. नेहा जैन
नायब तहसीलदार 6 श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी
उज्जैन संभाग
डिप्टी कलेक्टर 7 श्री अभिषेक गेहलोत
डिप्टी कलेक्टर 8 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल
इंदौर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 9 श्री शास्वत सिंह मीना
डिप्टी कलेक्टर 10 श्री अरविन्द चौहान
डिप्टी कलेक्टर 11 श्री अनुकूल जैन
12 श्री प्रकाश परिहार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 13 श्रीमती मधु नायक
14 श्री राकेश सस्तियाँ
नायब तहसीलदार 15 श्री महेश सिंह सोलंकी
नायब तहसीलदार 16 श्री विजय तलवारे
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 17 श्री बाबूसिंह निनामा
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 18 श्री चन्द्र प्रकाश गोहल
डिप्टी कलेक्टर 19 कु. रंजना पाटने
डिप्टी कलेक्टर 20 श्री ऋषि पंवार
21 श्री श्याम नन्दन चन्देले
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 22 श्री गौरव कुमार पाण्डे
23 श्री पंकज नयन तिवारी
नायब तहसीलदार 24 श्रीमती रीति सोनवे नाग
सहायक अधीक्षक,
भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 25 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 26 श्री राजाराम दीक्षित
ग्वालियर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 27 कु. शिखा पोरस
डिप्टी कलेक्टर 28 श्री मुकेश कुमार शर्मा
29 श्री ललित कुमार ग्वालवंशी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (2)
(3) (1)
30 कु. स्मिता कुमारी
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 31 श्री निरंजन सिंह राजपूत
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख श्री दीपक कुमार अवस्थी
32
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 33 कु. ज्योति ठोके
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 34 श्री विश्राम सिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक 35 श्री मोहम्मद रज्जाक खान
राजस्व निरीक्षक 36 श्री राम प्रकाश कनेरिया
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 37 श्री दिलीप कुमार चौरसिया
राजस्व निरीक्षक 38 श्रीमती इन्दु गौड़
रीवा संभाग
डिप्टी कलेक्टर 39 श्री नीलाम्बर मिश्र
राजस्व निरीक्षक 40 श्री सुवेन्द्र सिंह
राजस्व निरीक्षक 41 श्री राज नारायण पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 42 श्री राम नरेश गौतम
राजस्व निरीक्षक 43 श्री इन्द्रभान सिंह
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 44 श्री धनकुंवर टोप्पो
राजस्व निरीक्षक 45 श्री हेमन्त सिंह बरकडे
राजस्व निरीक्षक 46 श्री मनोज सिंह
राजस्व निरीक्षक 47 श्री राजेन्द्र प्रसाद माझी
राजस्व निरीक्षक 48 श्री शिवशंकर मिश्र
राजस्व निरीक्षक 49 श्री उमेश्वर सांय पैकरा
राजस्व निरीक्षक 50 श्री शिव कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक 51 श्री दिलीप सिंह
राजस्व निरीक्षक 52 श्रीमती विमला सिंह
क्र. 7907-3473 - वपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( केवल नियमों की पुस्तकों भाग 1 ]
3827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : --
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.क्र.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर 1 श्री निर्मल कुमार परिहार
अधिकारी
इंदौर संभाग
वाणिज्यिक कर 2 श्री सुनील बांगर
अधिकारी
3 सुश्री सपना पगारे
वाणिज्यिक कर अधिकारी
4 कु. वर्षा उईके
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर 5 कु. ममता परिहार
निरीक्षक
6 श्री सतानन्द सिंह आर्मो
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7 श्री राजेश कश्यप
कराधान सहायक 8 श्रीमती ज्योति सिंह
कराधान सहायक
कराधान सहायक 9 श्री अजय कुमार पारस
ग्वालियर संभाग
10 कु. पिंकी घंघोरिया
कराधान सहायक
जबलपुर संभाग
11 श्रीमती मीनाक्षी मेरावी
सहायक वाणिज्यिक कर
अधिकारी
12 श्रीमती सविता पाटील
वाणिज्यिक कर
निरीक्षक
कराधान सहायक 13 कु. बबीता सोंधीया
कराधान सहायक 14 कु. नीता धुर्वे
15 श्री शिवनाथ रनपीसिया
कराधान सहायक
सागर संभाग
16 श्री नरेन्द्र कुमार औरासे
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
(1)
(3) (2)
सहायक वाणिज्यिक कर 17 श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम
अधिकारी
कराधान सहायक 18 श्री राजाराम अहिरवार
कराधान सहायक 19 श्री नीलेश कुमार यादव
निम्नस्तर भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर 1 श्री युवराज पाटीदार
अधिकारी
वाणिज्यिक कर 2 श्री जीवन सिंह रजक
अधिकारी
इंदौर संभाग
वाणिज्यिक कर 3 श्री राघवेन्द्र जायसवाल
अधिकारी
4 श्री गुरमीत सिंह वाधवा
वाणिज्यिक कर अधिकारी
5 श्रीमती रिकी बामनिया
वाणिज्यिक कर अधिकारी
6 डॉ. ऋचा नौगरईया
वाणिज्यिक कर अधिकारी
7 श्री पप्पू सिंह मईड़ा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
8 श्री तरंग श्रीवास्तव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
9 श्रीमती विनया दीक्षित गुप्ता वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
10 श्री रविशंकर सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
11 श्री कैलाश नरगावें
कराधान सहायक
कराधान सहायक 12 कु. सुचित्रा अचाले
कराधान सहायक 13 श्री इन्दर सिंह चंगोड़
कराधान सहायक 14 श्री संजीव गुजराती
15 श्री संतोष सोलंकी
कराधान सहायक 16 श्री आशीष वर्मा
कराधान सहायक 17 श्री दीपक अग्रवाल
कराधान सहायक
कराधान सहायक 18 कु. अनविक्षा परमार
कराधान सहायक 19 कु. चंचल अवासिया
20 श्री विशाल ललावत
कराधान सहायक 21 श्री महेन्द्र चौहान
कराधान सहायक
कराधान सहायक 22 कु. क्षमा अग्रवाल 3828
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
कराधान सहायक 23 कु. अंतिम दरड़ा
कराधान सहायक 24 कु. सोनाली गुप्ता
25 श्रीमती रेखा चौहान
कराधान सहायक
कराधान सहायक 26 श्री सुनील भाटिया
27 श्री दीपराज रावत
कराधान सहायक
कराधान सहायक 28 कु. बबीता मरमट
29 श्री संजीव वर्मा
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30 श्री शीतल सिंह अजनारिया
31 श्री जतनसिंह निगंवाल
कराधान सहायक 32 श्री मनोहर सोलंकी
कराधान सहायक
कराधान सहायक 33 सुश्री रीना उइके
कराधान सहायक 34 कु. उषा करोले
35 श्रीमती ममता काले
कराधान सहायक
कराधान सहायक 36 श्री सानू जोरम
कराधान सहायक 37 कु. रागिनी अजमेरा
कराधान सहायक 38 कु. मीनाक्षी नागेन्द्र
कराधान सहायक 39 कु. वर्षा पूर्विया
40
कराधान सहायक श्रीमती सुषमा निगंवाल
कराधान सहायक 41 कु. हेमलता सुनहरे
कराधान सहायक 42 श्री अशोक घोड़ेला
कराधान सहायक 43 श्री मन्सूर अली
ग्वालियर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 44 श्री दातार सिंह इकलोदिया
कराधान सहायक 45 कु. प्रतिभा किरण
कराधान सहायक 46 श्रीमती बीनूतोमर
कराधान सहायक 47 कु. चितिमंजूषा गर्ग
कराधान सहायक 48 कु. नीलम करोठिया
कराधान सहायक 49 कु. दीपमाला सैनी
50 श्री नीलेश अग्रवाल
कराधान सहायक
कराधान सहायक 51 श्री विजय श्रीवास्तव
जबलपुर संभाग
सहायक वाणिज्यिक कर 52 कु. ज्योत्सना ठाकुर
अधिकारी
53 श्रीमती रंजना जैन
वाणिज्यिक कर
निरीक्षक
वाणिज्यिक कर 54 श्री राजेश यादव
निरीक्षक
55 श्री सत्यपति रावत
वाणिज्यिक कर
निरीक्षक
56 श्री रत्नेश प्रताप सिंह परिहार वाणिज्यिक कर निरीक्षक
(1)
(2)
(3)
वाणिज्यिक कर 57 श्रीमती रश्मि उपवंशी
निरीक्षक.
वाणिज्यिक कर 58 श्री संतोष कुमार गुप्ता
निरीक्षक.
59 श्री नितिन तिवारी
कराधान सहायक
कराधान सहायक 60 कु. उर्मिला पटेल
कराधान सहायक 61 श्री शिवा गुरू
62 श्री सौरभ जैन
कराधान सहायक
कराधान सहायक श्री दीपक कुमार डेहरिया
63
'कराधान सहायक 64 कु. पूनम गुरबानी
श्रीमती सीमा श्रीवास्तव
65
कराधान सहायक
कराधान सहायक 66 कु. दीपा मेहरचंदानी
कराधान सहायक 67 श्री अरविन्द कुमार लोधी
कराधान सहायक 68 श्री रजीत सिंह राजपूत
कराधान सहायक 69 श्री मनोज कुमार उके
कराधान सहायक 70 कु. ज्योति नापित
कराधान सहायक 71 श्री आशीष कुमार जाट
कराधान सहायक 72 श्री ज्ञानचंद सल्लाम
सागर संभाग
कराधान सहायक 73 श्री राकेश कुमार शुक्ला
कराधान सहायक 74 डॉ. अमित कुमार तिवारी
कराधान सहायक 75 कु. दीप्ति यादव
कराधान सहायक 76 कु. दीपशिखा यादव
रीवा संभाग
सहायक वाणिज्यिक कर 77 डॉ. दिलीप कुमार सिंह
अधिकारी.
78
कराधान सहायक श्री शैलेन्द्र पाण्डेय
कराधान सहायक 79 श्रीमती पूनम तिवारी
भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2012
क्र. 7972-3449-अका-विपप्र-2012 . - राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 13 अगस्त 2012 को प्रश्न पत्र- लेखा द्वितीय ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम
(2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री दीपक कुमार तिरपुडे भाग 1 ]
3829
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 2
वन क्षेत्रपाल श्री धीरेन्द्र सिंह
होशंगाबाद संभाग
3
वन क्षेत्रपाल श्री सेवकराम मण्डलोई
जबलपुर संभाग
4
वन क्षेत्रपाल कु. अंजना मर्सकोले
5 श्री यशपाल मेहरा
वन क्षेत्रपाल 6
वन क्षेत्रपाल कु. सीता भलावी
7
वन क्षेत्रपाल श्री क्रांति झारिया
8
वन क्षेत्रपाल कु. प्रीति शाक्य
श्री धरमसिंह सोलंकी
9
वन क्षेत्रपाल 10
वन क्षेत्रपाल श्री सुनील कुमार पन्द्रे
11
वन क्षेत्रपाल श्री विजयेन्द्र सिंह जावरिया
12
वन क्षेत्रपाल श्री गुलाबसिंह निगंवाल
13
वन क्षेत्रपाल श्री संदीप रावत
ग्वालियर संभाग
14
वन क्षेत्रपाल श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार
सागर संभाग
15 श्री माधोराव उईके
वन क्षेत्रपाल 16 श्री दिनेश मौर्य
वन क्षेत्रपाल
इंदौर संभाग
17 श्री बिसेन सिंह मौर्य
वन क्षेत्रपाल 18
वन क्षेत्रपाल श्री गुमान सिंह नर्गेश
19
वन क्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी
20
वन क्षेत्रपाल कु. संगीता रावत
रीवा संभाग
21 श्री रामेश्वर उईके
वन क्षेत्रपाल 22
वन क्षेत्रपाल श्री अम्बिका प्रसाद मेरावी
क्र. 7974-3468-अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
(2)
अनुक्रमांक (1)
(3)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि
सहायक कलेक्टर 2 श्री सौरभ कुमार सुमन
सहायक कलेक्टर 3 श्री अनुग्रह पा
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 4 सुश्री नेहा मारव्या
सहायक कलेक्टर 5 श्री मोहित बुन्दस
सहायक कलेक्टर 6 श्री विजय दत्ता बी.
सहायक कलेक्टर 7 सुश्री रूचिका चौहान
सहायक कलेक्टर 8 श्री जे . विजय कुमार
उज्जैन संभाग
डिप्टी कलेक्टर 9 श्री अभिषेक गेहलोत
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 10 श्री चन्द्र प्रताप गेहलोत
डिप्टी कलेक्टर 11 कु. सुलेखा ठाकुर
डिप्टी कलेक्टर 12 श्री गणेश कुमार जायसवाल
डिप्टी कलेक्टर 13 कु. साधना सिंह सिंगराम
डिप्टी कलेक्टर 14 श्री ऋषि पंवार
डिप्टी कलेक्टर 15 श्री नमः शिवाय अरजरिया
डिप्टी कलेक्टर 16 श्री वीरसिंह चौहान
डिप्टी कलेक्टर 17 कु. रंजना पाटने
18 श्रीमती रीति सोनवे नाग
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 19 श्री पुन्नूलाल साण्ड्या
राजस्व निरीक्षक 20 श्री राजकुमार उईके
इंदौर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 21 श्री अरविन्द चौहान
डिप्टी कलेक्टर 22 श्री अनुकूल जैन
डिप्टी कलेक्टर 23 श्री शाश्वत सिंह मीना
नायब तहसीलदार 24 श्री अखिलेश शर्मा
25 श्री राकेश सस्तियाँ
नायब तहसीलदार 26 श्री महेश सिंह सोलंकी
नायब तहसीलदार
सहायक अधीक्षक, 27 श्री लोकेश आहुजा
भू-अभिलेख
सहायक अधीक्षक, 28 कु. रश्मी गवली
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 29 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 30 श्री देवराज निहरता
राजस्व निरीक्षक 31 श्री श्रीकान्त सारोलकर 3830
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 32 कु. सपना स्मृति खेमरिया
33 श्री रोशन राय
डिप्टी कलेक्टर 34 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल
डिप्टी कलेक्टर 35 डॉ. राकेश कुमार अहिरवार सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 36 श्री श्रीपत अहिरवार
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
शहडोल संभाग
37 श्री नीलमणि अग्निहोत्री
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
रीवा संभाग
38 श्री नीलाम्बर मिश्र
डिप्टी कलेक्टर
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री हरजिन्दर सिंह
सहायक कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर 2 सुश्री अंजली सिंह ठाकुर
नायब तहसीलदार 3 श्रीमती रितु भार्गव
नायब तहसीलदार 4 श्री सानत राव देशमुख
5 श्रीमती सविता पटेल
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
सहायक अधीक्षक, 6 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता
भू-अभिलेख 7 श्री भैयालाल भील
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 8 श्री थानसिंह गौड़
राजस्व निरीक्षक 9 श्री शरीफ अहमद
10 श्री योगेश्वर सिंह भारतीय
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 11 श्री रणधीर सिंह मीना
राजस्व निरीक्षक 12 श्री मोतीलाल पंथी
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 13 श्री संतोष पथोरिया
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 14 श्री जगत सिंह ठाकुर
जबलपुर संभाग
15 श्री श्याम नन्दन चन्देल
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 16 श्री गौरव कुमार पाण्डेय
17 श्री पंकज नयन तिवारी
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 18 श्री चन्द्रभान दीवान
(3) (2)
(1)
राजस्व निरीक्षक 19 श्री राजाराम दीक्षित
राजस्व निरीक्षक 20 श्री लोकमन कोरी
राजस्व निरीक्षक 21 श्री मनोज कुमार नामदेव
राजस्व निरीक्षक 22 श्री आलोक कुमार सोनी
राजस्व निरीक्षक 23 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 24 श्री दामोदर प्रसाद दुबे
राजस्व निरीक्षक 25 श्री राजेश कुमार दुबे
राजस्व निरीक्षक 26 श्री रामसेवक कौल
राजस्व निरीक्षक 27 श्री सुन्दर लाल यादव
राजस्व निरीक्षक 28 श्री रधवा कौल
राजस्व निरीक्षक 29 श्री तेजीलाल उईके
राजस्व निरीक्षक 30 श्री गोपीचन्द पंवार
राजस्व निरीक्षक 31 श्री रविशंकर धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 32 श्री केशरी चंद बघेल
राजस्व निरीक्षक 33 श्री दशमंता मरावी
राजस्व निरीक्षक 34 श्री लोकमन तिवारी
राजस्व निरीक्षक 35 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 36 श्री सुकमन सिंह कुलेश
राजस्व निरीक्षक 37 श्री रतनशाह उइके
राजस्व निरीक्षक 38 श्री अनूप कुमार चौरसिया
राजस्व निरीक्षक 39 श्री धर्मराज तुरकर
राजस्व निरीक्षक 40 श्री नन्दलाल मरकाम
राजस्व निरीक्षक 41 श्री रामकुमार यादव
राजस्व निरीक्षक 42 श्री अवध बिहारी खरे
राजस्व निरीक्षक 43 श्री देवेन्द्र कुमार सिंगारे
राजस्व निरीक्षक 44 श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर
राजस्व निरीक्षक 45 श्री अनिल कुमार मिश्रा
राजस्व निरीक्षक 46 श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते
राजस्व निरीक्षक 47 श्री मनीराम आर्मो
राजस्व निरीक्षक 48 श्री मोतीलाल डेहरिया
राजस्व निरीक्षक 49 श्री रेवाराम झारिया
राजस्व निरीक्षक 50 श्री राम प्रसाद मार्को
इंदौर संभाग
नायब तहसीलदार 51 श्रीमती मधु नायक
52 श्री प्रकाश परिहार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 53 श्री विजय तलवारे
54 श्री मुकेश मालवीय
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख भाग 1 ]
3831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 55 कु. श्वेता जमरा
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख 56 श्री राधेश्याम धाकड़
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
अधीक्षक 57 श्री आर. सी . मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक 58 श्री प्रदीप शिगुंल
राजस्व निरीक्षक 59 श्री राजकुमार खरे
60 श्री श्रीकान्त तिवारी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 61 श्री रामदेव नैय्यर
राजस्व निरीक्षक 62 श्री बाबूसिंह निनामा
सागर संभाग
63 सुश्री वर्षा शर्मा
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 64 श्री परमाल सिंह कैन
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 65 श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी
सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 66 श्री रज्जन सिंह
ग्वालियर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 67 कु. शिखा पोरस
डिप्टी कलेक्टर 68 कु. नेहा शिवहरे
डिप्टी कलेक्टर 69 कु. दिव्या अवस्थी
सहायक अधीक्षक 70 कु. पूनम सिंह
भू-अभिलेख 71 कु. ज्योति ठोके
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 72 श्री विवेक कुमार शर्मा
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 73 श्री निरंजन सिंह राजपूत
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 74 श्री संजय चौरसिया
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
सहायक अधीक्षक 75 श्री दीपक कुमार अवस्थी
भू-अभिलेख 76 श्री अभिषेक गुप्ता
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख 77 श्री विश्राम सिंह बघेल
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
(3) (1)
(2)
राजस्व निरीक्षक 78 श्री शशिकान्त गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 79 श्री रामदिन सेमिल
राजस्व निरीक्षक 80 श्री राकेश कुमार वर्मा
राजस्व निरीक्षक 81 श्रीमती नीरज मिश्रा
राजस्व निरीक्षक 82 श्री अनिल कुमार स्वर्णकार
राजस्व निरीक्षक 83 श्री संजीव कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 84 श्रीमती सरिता भदौरिया
राजस्व निरीक्षक 85 श्री दिनेश कुमार यादव
राजस्व निरीक्षक 86 श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार
शहडोल संभाग
अधीक्षक
87 श्री के. एम. चौधरी
राजस्व निरीक्षक 88 श्री चन्द्रसिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 89 श्री दिनेश कुमार पनिका
राजस्व निरीक्षक 90 श्री लालमणि प्रजापति
राजस्व निरीक्षक 91 श्री कन्हैयालाल टेकाम
राजस्व निरीक्षक 92 श्री मनोज सिंह
93 श्री राजाराम कौल
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 94 श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी
राजस्व निरीक्षक 95 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
राजस्व निरीक्षक 96 श्री दिनेश तिवारी
राजस्व निरीक्षक 97 श्री विनोद सिंह
राजस्व निरीक्षक 98 श्री द्वारका प्रसाद दहायत
राजस्व निरीक्षक 99 श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 100 श्री विश्वम्भर सिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 101 श्री ललित कुमार धार्वे
राजस्व निरीक्षक 102 श्री गंगाराम पनिका
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 103 श्री राजीव कुमार पाण्डेय
नायब तहसीलदार 104 श्री आशीष अग्रवाल
नायब तहसीलदार 105 श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल
106 श्री ललन सिंह
राजस्व निरीक्षक 107 श्री तेजपति सिंह
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 108 श्री रामनेश गौतम
राजस्व निरीक्षक 109 श्री सुवेन्द्र सिंह
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
3832
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 22 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 43 - अ- 82-2011-12- क्र. 1619- भू-अर्जन नहर - 2012- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
का वर्णन (6) बड़वानी
4.512
(2) अन्जड़ साकड़
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी,
इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर , सब- माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 28 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 44 - अ- 82-2011-12- क्र. 1670- भू-अर्जन नहर-2012-.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(2)
(1)
(3)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(4)
1.382
बड़वानी
झोलपीपरी
अन्जड़
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी, जिला बड़वानी,
इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की तलुन वितरण शाखा की झोलपीपरी माईनर की सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
3833 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर कार्यालय , बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 29 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 42 - अ- 82-2011-12 क्र. 1688- भू-अर्जन-2012 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
अनुसूची
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
वरला
हिंगवा
बड़वानी
58.775 योग .. 58.775
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
टोरी तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय, जिला बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उप संभाग सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 33 - अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 62 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )
(2)
(5)
(4)
(3)
गाडरवारा
लाखा
0.421
(6) सड़क निर्माण हेतु.
(1) नरसिंहपुर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, नरसिंहपुर.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .
3834
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 34 - अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 62 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल
अर्जित रकबा (हे. में. ) (1) (2) (3)
(4)
0.320 गाडरवारा नयागांव
नरसिंहपुर
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सड़क निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 35 - अ-82 वर्ष 2011-12 - गाडरवारा - पत्र क्र. 62 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
अर्जित रकबा
(हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4) गाडरवारा रहली
0.773 नरसिंहपुर
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सड़क निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3835
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 29 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 13- अ- 82-2011-12 क्र. 846- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) देवास
भौंरासा
1.008 टोंकखुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग देवास.
भौंरासा नाबार्ड सड़क भौंरासा के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु तहसील टोंकखुर्द ग्राम भौंरासा की निजी भूमि रकबा 1.008 हे. अर्जित की जाने संबंधी.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012
भू-अर्जन-प्र. क्र. 36-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
करोली
0.135 पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर.
मूंदी- सुलगांव- सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.
3836
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 11 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 2 - अ 82-2012-2013 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
23.500 विदिशा शमशाबाद 1. घाटखेड़ी
2. रगरू
2.000
35.500
3. भिंयाखेड़ी
1.900
4. दुनातर
39.500
5. बरोदिया
योग 102.400
(6)
(5)
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , नटेरन के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012
क्र. 3076 - भू-अर्जन- 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन भाग 1 ]
3837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.784
दादर
हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
नौबस्ता वितरक नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3078- भू-अर्जन- 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.300 हुजूर
सुमेदा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
सुमेदा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 12 अक्टूबर 2012
क्र. 8642- प्र. भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना 3838
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
कुल खसरा नं.
(1)
(2)
(3)
(4) सागर
सागर
48
तोड़ा तरफदार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हेक्टर में)
(5)
(6)
(7)
31.965
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र.) .
तोड़ा जलाशय के शीर्ष कार्य के निर्माण में प्रभावित भूमि के भू-अर्जन बावत्.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तोड़ा जलाशय के शीर्ष कार्य के निर्माण में प्रभावित भूमि के भू-अर्जन बावत्.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2012
क्र. 1066 - भू-अर्जन- 2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 'संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4) खरगोन भीकनगांव
5.040
सगुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेटी मेन -1 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
क्र. 1065- भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4)
(3)
खरगोन भीकनगांव
5.129
खुड़गांव
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेवेटी मेन -1,2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 1064 - भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्तधारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) भीकनगांव
खरगोन
116.668
छिर्वा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बी.आर. ( 1 ) -आर. एम. (1 ) हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3840
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2012
क्र. भूमि संपादन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
निजी भूमि क्षेत्रफल/रकबा (हे. में ) (1) (2)
(3)
(4) उज्जैन
ग्राम
नागदा
0.61 एवं मकान
रूपाखेड़ी 17571 वर्गफीट कुल 0.61 एवं मकान 17571 वर्गफीट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नागदा
गंभीर पूल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 79- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4) ग्वालियर
पार
टप्पा घाटीगांव
0.303 योग : 0.303
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
ग्वालियर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 104 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2) (3)
(4) ग्वालियर ग्वालियर
उदयपुरा
5.72 योग : 5.72
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 , ग्वालियर .
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 105- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर ग्वालियर
सुनारपुरा
5.75 योग : 5.75
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 , ग्वालियर .
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 106- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 3842
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर
ग्वालियर
गणेशपुरा
1.733 योग : 1.733
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 107 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर ग्वालियर बनारपुरा
2.12 योग : 2.12
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 108 - अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर ग्वालियर राई
योग :
7.726 7.726
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 109 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4) ग्वालियर
ग्वालियर
रतवाई
13.677 13.677
योग :
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 110- अ- 82-11-12- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
बेरजा
ग्वालियर ग्वालियर
योग : 2.505 2.505
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 111 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 3844
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2) (3)
(4) ग्वालियर खेरीयामोदी
ग्वालियर
1.932 योग : 1.932
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर .
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 112- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
करगंवा
ग्वालियर
ग्वालियर
योग :
0.756 0.756
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 113 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4)
(3) धनेली
ग्वालियर ग्वालियर
4.015 योग : 4.015
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.
सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
कार्यालय, कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 29 सितम्बर 2012
प्र.क्र. 18 - अ- 82-2011-12 क्र. 1690 - भू- अर्जन- नहर- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम-सजवाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.807 हेक्टर.
खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
23/1 पैकि
0.154
45/1/1 पैकि
0.040
45/1/2 पैकि
0.064
47 पैकि
0.316
48 पैकि
0.308
0.040
51,52/2 पैकि
159/1 पैकि
0.040
159/2 पैकि
0.142
0.902
160, 161 पैकि
194 पैकि
0.020
196/5 पैकि
0.061
196/9 पैकि
0.096
196/10 पैकि
0.429
201 पैकि
0.360
0.357
202/2, 203 पैकि
202/5 पैकि
0.024
222 पैकि
0.316
223 पैकि
0.138 योग .. 3.807
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा, उसकी माईनर , सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग होशंगाबाद , दिनांक 6 अक्टूबर 2012
क्र. 13968 - भू-अर्जन- सामान्य- 2012 -सात- सा. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- होशंगाबाद
(ख ) तहसील-पिपरिया
(ग) ग्राम- सिवनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.069
134/1
138 में से
योग .. 0.170 0.101
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिवनी सब माईनर -1 , ग्राम सिवनी के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है . प्रस्तावित भूमि के मामले हेतु बजट में प्रावधान है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3846
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 28 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 53 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनोर
(ग ) ग्राम- करहिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-21.087 हेक्टर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
(3) 3520
8.706
0.311 3538
0.125
0.073 3539
0.188
0.099 3852
0.919
0.119 3856
0.219
0.119 3857
0.167
0.033 3858
0.376
0.152 4233
0.418
0.020 4234
0.429
0.179
1.087
4229
0.112 4228
2.027
0.192 4224
0.157
0.033 4223
0.428
0.112 4219
0.888
0.040 4220
0.982
0.086 4210
0.366
0.145 4214
0.033
0.042
4213
0.658
0.139 4255
0.993
0.020 4256
0.272
0.046 4257
0.084
0.099 4258
0.021
0.046
[भाग 1
(2)
(3) (1)
4309
0.282
0.046 4308
0.282
0.033 4306
0.700
0.112 4305मिन
0.627
0.132 4305 मिन
0.052
4304
0.040
0.199
4301
1.339
0.132 4293
0.293
0.033 4292
0.188
0.073
योग : 2.849 3540
0.23
0.022 3541
0.564
0.080 3542
1.703
0.080
0.564
0.080 3841
3554
1.432
0.182 3552
0.826
0.073 3573
0.245
0.080
0.199
0.036 3572
3571
0.044
0.303
3574
0.428
0.029 3575
0.742
0.088 3604
2.738
0.088 3765
2.738
0.182 3764
0.065
1.118
0.878
0.109 3763
3762
0.878
0.109 3700
0.080
0.533
0.345
0.044 3706
3705
0.042
0.014 3714
0.732
0.088 3716
0.982
0.088 3717
0.051
0.752
1.62
3715
0.058
0.088 3719
1.369
3603
0.815
0.022 3855
0.272
0.036 3856
0.219
0.030 3861
0.460
0.344
0.366
0.018 3860
3863
0.773
0.048 4071 मिन
0.597
0.102 4071 मिन
0.500
0.428
4072
0.066 भाग 1 ]
3847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 4027
0.627
0.045 4074
0.008
0.136
4026
0.376
0.072 4025
0.376
0.042 4024
0.094
0.030 4021 मिन
0.658
0.072 4021 मिन
0.627
4020 मिन
0.51
4020 मिन
0.51
4020 मिन
0.51
0.036 4020 मिन
0.51
4020 मिन
0.51
4020 मिन
0.658
4123 मिन
0.428
4123 मिन
0.22
0.036 4018
0.324
0.079 4013
0.021
0.008 4017
0.293
0.012 4016
0.024
0.125
4015
0.157
0.036 1652
0.314
0.048 1621 मिन
0.073
0.78
1621 मिन
0.012 1621 मिन
0.277
1658
0.066
0.732
1657
0.533
0.010 1777
0.742
0.012 1660
0.647
0.079 1772
0.47
0.060 1770
0.512
0.048 1769
0.428
0.036 1707
0.167
0.043 1706 मिन
0.084
0.008 1706 मिन
0.084
1711 मिन
0.444
0.120 1711 मिन
0.444
1708
0.136
0.008 1713
0.585
0.024 1715
0.084
0.795
1687
0.344
0.048 1683
0.293
0.043 1681
0.125
0.018 1682
0.241
0.024 (1)
(2)
(3) 1688
0.261
0.043
0.021 2687
0.209
0.178
0.014 2685
2686
0.23
0.014 2690 मिन
0.669
1.066
2690 मिन
0.163 2690 मिन
1.066
2782
0.136
0.042 2781
0.209
0.128
0.099 2780 मिन
0.209
2780 मिन
0.310
2779
0.314
0.113 2775
0.136
0.021 2777
0.136
0.078
0.157
0.010 2778
2790 मिन
0.314
0.057 2790 मिन
0.146
0.575
0.123 2791
2800
0.428
0.149 2804 मिन
0.753
0.128 2804 मिन
0.752
2805
0.094
0.026 2813
0.050
0.418
2338
1.045
0.057
0.050 2814
0.261
2335
0.282
0.057 2337
0.106
0.355
0.272
0.078 2331
2238
0.052
0.014
1.576
0.184 2332
2330
0.084
0.021 2223 मिन
1.617
2223 मिन
1.617
0.035
1.616
2223 मिन
0.057
0.418
2239
2236
0.052
0.042 2235
0.105
0.035 2234
0.071
0.251
2225
0.064
0.167
2224 मिन
0.12
0.035 2224 मिन
0.125
2227
0.575
0.099
0.314
0.116 2095
2097
0.188
0.071 3848
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 2087
0.261
0.042 2086
0.167
0.035 2085
0.110
0.042 2084
0.105
0.050 2083
0.125
0.014 2030
0.648
0.120 2026
0.028
0.397
2025
0.397
0.106 2024
0.471
0.106 2006
0.167
0.078 2019
0.094
0.010 2017
0.700
0.170 2111
0.575
0.120 1471
0.878
0.256 1472मिन
1.164
1472मिन
0.836
1472मिन
1.0
1472मिन
1.0
1472मिन
1.0
0.119 1472मिन
1.0
1472मिन
1.0
1472मिन
0.485
1446
0.418
0.074 1445
0.282
0.010 192
2.299
0.279 193
0.07
0.815
228
0.502
0.212 227
0.930
0.223 226
0.930
0.332 230
2.508
0.414 237
0.742
0.013 238
0.732
0.209 239
0.700
0.032 244
0.784
0.165 243
0.533
0.242 241
1.244
0.022 265
1.118
0.066 479
0.120
0.230
478
0.314
0.134 482
0.502
0.157 483
0.084
0.062 487
0.199
0.132 488
1.306
0.194 506
0.512
0.066
(3) (1)
(2)
511
1.578
0.285
0.005 512
0.334
509
0.867
0.006 510
0.836
0.223
0.314
1.254
542
543
0.052
0.052 544
0.555
0.099 225
0.314
0.005 220
1.379
0.014 222
1.264
0.022 223
1.045
0.128 215
0.658
0.030 210
1.727
0.079 211
0.214
0.836
206
0.004
1.348
250
0.857
0.116 248
0.491
0.040
0.075 249
0.512
260
0.481
0.093
0.075 261
0.585
259
0.075
0.533
270
0.175
2.404
0.428
277
0.094 276
0.366
0.082 274
0.679
0.064 459
0.428
0.076 444
0.470
0.088 445
0.135
0.742
446
0.423
0.106
1.797
448
0.165 449
0.492
0.029 450
1.329
0.111 430
1.77
0.111 563
0.596
0.111 564
0.449
0.035 565
0.366
0.061 567
0.763
0.106 568
0.076
0.418
424
0.146
0.047
0.047 425
0.533
0.345
0.018 426
570
0.261
0.032 571
0.003
0.595
572
0.857
0.008 भाग 1 ]
3849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 573
1.108
0.015 604
0.073
0.241
605
0.236
0.059 607
0.001
0.439
602
2.100
0.224 603
1.818
0.016 650
1.296
0.182 651
0.418
0.064 652
0.418
0.126 653
1.118
0.018 661
0.575
0.070 169
0.272
0.542
168
0.711
0.137 142
2.153
0.169 143
0.223
0.086 135
0.487
0.064 134
0.366
0.064 145
1.075
0.076 102
0.554
0.032 132
0.324
0.045 103
0.303
0.072 104
0.272
0.075 105
0.146
0.023 107
0.376
0.095 108
0.077
0.355
76
0.637
0.003 114
2.434
0.156 323
0.157
0.054 324
0.178
0.065 317
0.324
0.065 327
2.881
0.281 315
0.073
0.012 313
0.272
0.072 318
0.282
0.042 319
0.209
0.054 1622
0.565
0.014 314
0.209
0.021 381
0.261
0.081 2788
0.46
0.027 264
0.282
0.027 254
25.447
0.556
योग : 21.087 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.
(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 67- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनोर
(ग) ग्राम- ककरधा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.693 हेक्टर .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में) (3) (1)
(2)
561
1.040
0.164 562
0.720
0.125
3.000
0.290 563
0.220
0.120 535
533
1.900
0.180 524
0.600
0.075 525
0.800
0.065 526
0.990
0.100 521
0.760
0.096 523
0.580
0.010 513
0.730
0.058 586
0.267
1.950
0.080 491
0.640
587
0.850
0.064
0.740
0.168 588
589
1.650
0.011 3850
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3) 618
0.470
0.010 619
0.250
0.068 620
1.490
0.168 624
0.380
0.010 625
0.380
0.051 626
0.070
0.036 629
0.350
0.010 630
0.370
0.081
0.910
674
0.123 680
0.120
0.060 682/1
0.290
0.160 682/2
0.290
487/1
0.450
0.108 487/2
0.420
489
0.580
0.088 477
0.290
0.041 477/858
0.210
0.036 476
0.290
0.067 477/861
0.010
0.01 475
0.010
0.010 479
0.840
0.081 480
0.230
0.033 440
1.010
0.080 441
0.076
0.560
442
2.270
0.048 452
0.520
0.110 453
0.070
0.010 427
0.650
0.024
0.500
428
0.064 428/844
0.040
0.020 438
1.040
0.041 439
0.410
0.072
0.510
379
0.024
योग : 3.693 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा डी-2 एवं उसकी मायनर 2 आर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
(4 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर शाखा डी-2 एवं माइनर 2 आर ./डी.2 के निर्माण कार्य हेतु.
(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 68 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन–
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग ) ग्राम- रूअर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.125 हेक्टर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में ) (3) 17/1
1.254
1.045
17/2
1.045
17/3
17/4
0.551
1.672
1.672
17/4 5 मिन
1.672
17/4 मिन 2
17/4मिन
0.836
0.836
17/4मिन
49/1
1.359
49/2
1.202
0.202
1.045
49/3
49/4
3.449
50/1
0.125
0.110 50/2
0.491
0.105
0.018 51
0.303
59/1
0.122 59/2
0.293
60/1
1.505
0.122
1.515
60/2मि.
योग : 1.125 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
ग्वालियर , दिनांक 8 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. - 74- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम- बनवार- III
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.793 हेक्टर .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में ) (3) 1954 मि. 1
0.620
0.102 1954 मि. 2
0.812
1955 मि. 1
0.366
1955 मि. 2
0.439
0.089 1956 मि. 1
0.150
1.500
1956 मि. 2
1.887
0.417 1956 मि. 3
0.549
1956 मि. 4
1956 मि. 5
0.063
1961 मि. 1
0.627
1961/3
0.983
1961/2
1.000
1961/4
1.045
0.185 1961/6
1.000
1961/7
1.001
1961/5
0.365
1961/8
0.836
कुल योग : 0.793 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की एम -16 उपशाखा बनवार- III के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की एम -16 उपशाखा बनवार- III के निर्माण कार्य हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 14 अगस्त 2012
प्र. क्र. 14- अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम - बरोदा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.338 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में)
(1)
(2)
178/2/ख
0.105
0.118
194/1/2 क
0.103
178/2/2 ग
0.118
194/1/3
0.104
178/2/2 घ 3852
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
194/1/4 क
0.118
178/2/2 ढ
0.103
178/2/2 च
0.097
194/2/2
0.236
194/2/3
0.236
योग 1.338
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह परियोजना ( डूब क्षेत्र ) हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन /शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है .
विदिशा, दिनांक 11 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 16- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
( ग ) ग्राम- खुशालपुर
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 8.973 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल
(हे . में. )
(1)
(2)
28/4/3
2.700
28/5/3
2.300
28/6/3
2.814
28/6/2
0.070
28/6/1
0.050
26
0.350
29
0.609
4
0.080
योग 8.973
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह परियोजना ( डूब क्षेत्र ) हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 12 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12-डुंगासरा- 743.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- गुना
(ग ) नगर/ ग्राम- डुंगासरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 63.605 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
92/1 में से
0.184
92/2में से
0.126
0.824
93में से
94में से
0.878
95में से
0.209
96/1 में से
0.178
98/1 में से
0.267 भाग 1 ]
3853
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2) 98/2में से
0.267 99/6 में से
0.324 99/7 में से
0.786 99/8/1
0.836 99/8/2
0.836 99/9/1
0.836 99/9/2
0.836 99/10/1
1.526
0.418 99/10/2
0.366 99/11 में से
99/12में से
0.596 99/13में से
0.418
0.325 99/14में से
0.198 99/15 मिन में से
99/15 मिन
0.690 99/16 में से
0.596 99/17 में से
0.053 99/18 में से
0.042
0.010 99/19 में से
101/2 में से
0.397 101/3 में से
0.616
4.180 102
103
4.023 104/5 में से
0.941 104/12 ख-2
1.023 104/12 ख -1
1.022 104/13
2.090
0.115 104/1 ख-8 में से
104/14/2
1.000 108/1 में से
4.075 108/5
1.881 108/3 क मेंसे
0.031 108/3 ख में से
0.064 108/4
3.135
1.045 108/8/1
(2)
(1)
0.836
108/8/2
108/9
2.090
0.300
108/10/1
0.711
108/10/2 में से
0.637
108/13 में से
1.254
108/14/1
1.254
108/14/2
0.627
108/14/3
2.675
108/15
0.631
108/16 क 1
0.300
108/16 क 2
0.836
108/16 क 3
0.300
108/16 क 4
1.568
108/16 ख
1.000
108/16 ग 1
108/17
2.090
0.203
108/18/1 में से
108/18/2
0.581
1.743
108/18 मिन
0.042
120/4/2 में से
0.805
123 में से
104/1 ख -12 में से
0.031
1.045
108/16 ग 3
0.648
108/21 ग में से
104/10
3.135
.63.605
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मगरधा लघु सिंचाई परियोजना ( बांध डूब क्षेत्र )
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व गुना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ- 82-2011-12- गणेशपुरा-744.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित 3854
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- मकसूदनगढ़
(ग) नगर/ग्राम- गणेशपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.132 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.084
6 9
0.048
योग
0.132
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मकसूदनगढ़ वायपास रोड निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग, संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20 -अ-82-2011-12-अमरगढ़ - 745.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील- मकसूदनगढ़
(ग) नगर/ग्राम- अमरगढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.779 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
3/2 ख
0.470
4/1
0.186
4/2
0.123
योग 0.779
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मकसूदनगढ़ वायपास रोड निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग , संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 1578 - भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील - उचेहरा
(ग ) नगर/ग्राम- लोहरौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.638 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकवा (हेक्टर में )
(2)
(1)
464
0.012
465
0.046
552
0.291
0.188
810/1
462/2
0.042
521
0.031
0.021
522
523
0.010
0.039
525
528
0.010
0.063
546
524
0.198
549
0.045
550
0.030
810/2
0.040
811
0.010
0.085
814/2/2 भाग 1 ]
3855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
814/2/1 क
0.326
815
0.042
805/1
0.036
805/2
0.021
0.010
774
792
0.100
0.031
793
1206
0.326
785
0.021
786
0.005
790/2
0.126
780
0.029
777
0.056
763/2
0.248
1136/2क
0.071
0.080
1141/2
1188/2
0.049
1187/ 1 ख
0.764
1188/1
0.049
0.081
1187/1 क/ 1
1187/1 क/2
0.006
निजी खाता योग रकबा
3.638
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन की आवश्यक है- सतना जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012
क्र. 8585- प्र. भू-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- सागर
(ग) ग्राम-हीरापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.552 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
23
0.072
24/1
0.040
0.200
24/2
25
0.240
योग .. 0.552
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सूखानाला जलाशय योजना के बांध कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
सागर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. 8718- प्र. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- धुलतरा, प. ह. नं. 30
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.59 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
269
0.01
275/2
0.10
275/4
0.16
275/5
275/6
0.11
0.02
276/2
0.10
277/1
0.10
277/2
279/1
0.14
279/2
0.14
280
0.28
0.07
281/1
281/2
0.08
305/1
0.24 3856
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(2)
(1)
0.13
306/1
306/2
0.19
0.15
307/1
0.17
308
0.25
310
0.15
311
योग .. 2.59
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छत्तरपुर , दिनांक 16 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 02- अ-82-11-12. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- वकस्वाहा
(ग) नगर/ग्राम- नैनागिर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.885 हेक्टर. निजी भूमि -0.885 शासकीय भूमि-निरंक योग -0.885
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.096
225/4
0.060
225/3
0.075
215/7
225/2
0.024
0.042
216/4-205/26
(2)
(1)
0.150
215/3-215/4
0.198
224/1
0.060
224/3
0.144
205/2 216/2
0.036
205/12 216/3
0.885
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जा रही भूमि में नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 अक्टूबर 2012
क्र. 3080 - भू-अर्जन-कार्य- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- रहट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.177 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.282
70
0.020
666
0.043
708
0.032
711
0.075
1469
0.026
1485
0.024
1486
0.038
1525
0.029
1530/2/ख भाग 1 ]
3857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
1537/2
0.074
1538/1
0.036
1542
0.141
1631
0.019
1632
0.016
1659/3
0.016
1659/4
0.064
1680
0.026
1681/1
0.140
1682/2
0.009
1684
0.007
1702
0.124
1705
0.077
1888
0.152
1889
0.055
1890
0.124
1903
0.38
1947
0.032
1954
0.020
1955
0.032
100/3
0.024
94
0.040
योग 2.177
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3082- भू- अर्जन- कार्य-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाताजाता हैहै कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) ग्राम-कपसा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.281 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
507
0.006
510
0.036
(1)
(2)
0.151
511
809
0.088
योग
0.281
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 17 अक्टूबर 2012
क्र. 3103 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - गुढ़
(ग) ग्राम- बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.044
1100/2
योग
0.044
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बॉध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/ शासकीय भूमि के संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3858
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012
भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ- 82-2012-13.-चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला अनूपपुर द्वारा अधिसूचना दिनांक 30 जून 2012 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि ग्राम खेतगांव, तहसील पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर की 375.290 हेक्टेयर भूमि को निम्नलिखित सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः यह घोषणा की जाती है कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत राज्य शासन का समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाई गई भूमि की आवश्यकता उसके सामने दर्शाये लोक प्रयोजन हेतु है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-अनूपपुर
(ख ) तहसील - पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम- खेतगांव
खसरा नम्बर
कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
प्रस्तावित अर्जन का क्षेत्रफल
(1)
(2)
(3)
(4) 346/2/क 0.072
346/2/ख
0.072
0.109
346/2/ग
0.072
346/2/घ 0.072
अपर नर्मदा बांध निर्माण, डूब क्षेत्र एवं अन्य संबंधित कार्यों हेतु.
347
0.173
0.105
-,, - 349
0.829
0.020
350/1
1.214
0.964
350/2
0.075
0.075
350/3
0.152
0.152
,, 351/1
0.405
0.405
0.695
351/2
0.695
352/1
0.308
0.308
0.150
352/2
0.150
353
1.433
1.433
354
1.331
0.435
,, 390
0.474
0.474
-,, - 391/1
0.506
0.506
391/2
0.256
0.256
0.607
391/3
0.607
(1) (2) (3)
(4) 391/4 0.101
0.101
391/5
0.053
0.053
391/6
0.121
0.121
0.236
392/ 1/क
392/2
0.202
0.614
0.202
392/3
0.684
0.020
399/2
399/3
0.600
0.068
400
3.249
2.824
2.545
2.545
402/1
1.214
402/2
1.214
0.889
403/1
0.889
1.254
1.254
403/2
1.665
1.665
403/3
404/1
0.312
0.312
0.312
404/2
0.312
_"_ 404/3
0.319
0.319
2.055
405
2.055
-,, - 406
0.024
0.024
0.571
0.571
407/1
407/2/क
0.143
0.143
407/2/ख
0.142
0.142
0.143
407/2/ग 0.143
407/2/घ
0.143
0.143
دو
1.343
1.343
408
,, 409
1.011
1.011
0.809
410
0.809
0.804
0.804
411/1
0.803
0.803
411/2
0.886
412
0.886
,, 1.356
1.356
413
دو 1.522
1.522
414/1
0.407
0.407
414/2
0.890
0.890
415
- 0.470
416
0.470
0.050
417/1
0.050
0.043
417/2
0.043
0.206
0.206
418
0.146
418/1216 0.146
0.210
0.210
419/1
0.155
0.155
419/2 भाग 1 ]
3859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 419/3
0.352
0.352
420/1
0.675
0.675
420/2
0.680 0.680
0.680
420/3
0.680
420/1217 0.688
0.688
1.655
1.655
421
422
1.526
1.526
-,, - 0.445
423/1
0.445
423/2
0.405
0.405
0.202
423/3
0.202
424
0.069
0.069
,, 425
0.344
0.344
426/1
0.328
0.328
0.328
426/2
0.328
426/3
0.328
0.328
426/4
0.332
0.332
,, 427
0.866
0.866
-,, - 0.120
428/1/क
0.120
,, 428/1/ख 0.487
0.487
428/2
0.587
0.587
-,, -
رو 429/1 0.654 0.654
-,, - 429/2
0.651
0.651
430/1
0.411
0.411
وو 430/2
0.410
0.410
-,, - 0.372
431
0.372
_"_ 432
0.672
0.672
433/1
0.729
0.729
,, 433/2
0.728
0.728
434
0.769
0.769
435
0.376
0.376
436/1
0.552
0.552
436/2
0.552 0.552
,, 437
0.409
0.409
438/1
0.081
0.081
0.081
0.081
438/2
0.081
438/3
0.081
1.558
439
1.558
0.668
440
0.668
441
0.680
0.680
-,, - 442/1
0.941
0.941
442/2
0.972
0.972
(4)
(3)
(1)
(2)
443/1
0.372
0.372
0.372
0.372
443/2
0.372
0.372
443/3
0.765
0.765
444
445
0.737
0.737
1.080
1.080
446
0.070
447/1 /ग 0.208
,, 0.208
447/1 /घ
0.208
447/1 /ङ 0.208
0.208
447/1 /च
0.208
0.208
0.005
447/2/क 0.631
0.305
0.632
447/2/ख
0.607
0.607
448
1.534
1.712
449/1
0.384
449/2
0.234
450/1/क
0.150
450/1 /ख 0.337
450/2
0.202
- 0.632
0.245
453
0.862
0.817
454
455/1
0.244
0.244
_"_
0.244
455/2
0.244
455/3
0.244
0.244
456/1
0.809
0.756
456/2
0.821
0.020
0.760
514/1
514/2
0.628
0.926
0.195
516
1.550
0.425
517
518
0.129
0.129
2.148
519
2.148
0.717
520
0.717
0.405
521/1
0.944
521/2
0.699
2.549
522
2.549
523/1
1.279
0.639
523/2
0.644
0.813
524/1
0.813
524/2
0.813
0.813
525
0.761
0.761
526
1.311
1.311
-,,- 3860
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 527/1
0.292
0.292
527/2
0.292
0.292
527/3
0.291
0.291
,, 528/1
0.692
0.692
528/2
0.692
0.692
528/3
0.688 0.688
529/1
0.497
0.497
529/2
0.405
0.405
530/1
0.498
0.498
530/2
0.578
0.578
531
0.684
0.684
0.926
532
0.926
533/2 0.162
0.162
533/3
0.101
0.101
533/4
0.202
0.202
534
0.138
0.138
535/1
0.352
0.352
535/2
0.356
0.358
536
0.934
0.934
0.704
0.704
537
538
1.736
1.736
540/1
0.248
0.248
540/2
0.248
0.248
540/3
0.248
0.248
541
1.202
1.202
542/ 1/क 0.736
0.736
542/1 /ख
0.735
0.735
542/2
0.245
0.245
543/1
0.342
0.342
543/2
0.342
0.342
544
0.599
0.599
1.193
545
1.193
دو 546
1.133
1.133
547/1
0.813 0.813
547/2
0.814
0.814
,,
0.822
548/1
0.822
548/2
0.821
0.821
549
1.348
1.348
550
0.255
0.255
-,, - 551/1
0.028
0.028
551/2
0.405
0.405
(2)
(4) (1)
(3)
0.280
0.280
552/1
552/2
0.279
0.279
0.433
553
0.433
554
0.591
0.591
555
0.514
0.514
0.680
556/1
0.680
0.680
0.680
556/2
0.045
0.045
557
558
0.101
0.101
0.174
0.174
559
2.610
2.610
560
561
0.749
0.749
0.676
1.012
562/1
_"_ 562/2
0.675
566
0.030
0.154
0.130
567
0.134
0.205
569/2/क
0.203
0.371
569/2/ख
0.101
569/3
0.994
570
0.994
_"_ 1.590
1.388
571
572/1
0.5261
0.352
572/2
0.526
607/1
0.225
0.526
607/2
0.522
0.040
0.437
628
0.490
0.230
629
_"_ 0.2611
630/1
630/2
0.141
0.185
630/3
0.141
0.008
0.008
631/2
_"_ 0.162
0.162
632
0.409
0.409
633
1.335
1.335
634/1
0.486
0.486
634/2
0.146
634/3
0.146
0.089
0.089
635
636
1.072
1.072
637
0.028
0.028
0.263
638/1
0.263
638/2
0.263
0.263 भाग 1 ]
3861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1) (2)
(3)
(4) 639
0.312
0.312
0.202
640/1/ख
640/1 /ग
0.202
640/2
0.243
0.917
640/3
0.101
640/4
0.041
641/1
0.940
0.560
641/2
0.380
0.304
0.050
672
673/1
0.108
673/2
0.108
0.268
673/3
0.104
675
0.340
0.081
676/1
0.195| 0.170
676/2
0.202
705
0.291
0.016
706
0.384
0.048
707
0.214
0.206
708/1
0.109
0.109
0.405
708/2
0.405
708/3
0.203
0.203
_"_ 709/1 /क 0.416
0.416
0.203
709/1 /ख 0.203
709/2
0.615
0.615
710/1/क 0.314
0.314
710/1 /ख
0.314
0.314
710/2
0.226
0.226
711/1
0.753
0.753
711/2
0.878
0.878
711/3
0.635
0.635
0.457
712/1
0.457
712/2
0.457
0.457
713
0.575
0.575
714
0.121
0.121
715
0.405
0.405
716
0.841
0.841
717/1
0.045
0.045
717/2
0.101
0.101
717/3
0.040
0.040
دو 718
0.388
0.388
719/1
1.103
1.103
(3)
(4) (1)
(2)
719/2
1.011
1.011
0.405
719/3/क 0.405
0.607
719/3 /ख
0.607
719/4
1.011
1.011
0.696
0.696
720/ 1/क
0.696
720/1 /ख 0.696
0.696
720/1 /ग 0.696
720/2/क 0.405
0.405
720/2/ख 0.264
0.264
0.267
720/3
0.267
720/4
0.809
0.809
0.405
720/5
0.405
1.327
1.327
721
0.360
0.360
722
0.765
0.765
723
0.825
0.825
724
725
0.429
0.429
727
0.502
0.502
0.829
0.829
728
729/1
0.619
0.619
0.623
0.623
729/2
729/3
0.202
0.202
0.421
729/4
0.421
1.182
1.182
730/1
0.340
0.340
730/2
1.205
1.205
731/1
0.405
0.405
731/2
732
1.056
1.056
0.651
0.651
733/1
0.405
0.405
733/2
1.003
1.003
734
0.522
0.522
735/1
0.522
0.522
735/2
736
0.959
0.959
0.494
737
0.494
0.214
738/1
0.214
0.224
0.224
738/2
0.255
0.255
738/3
0.255
0.255
738/4 3862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(4) (2)
(3)
(1)
0.197
740/1
0.197
740/2
740/3
0.197
0.222
0.409
740/4
742/1
2.383
742/2
0.280
1.455
742/3
0.202
0.308
755
0.198
756/1 /ख 0.094
0.094
0.583
0.583
756/2
756/3
0.578
0.578
756/4
0.109
0.109
0.530
757
0.530
758
0.894
0.894
759
0.081
0.081
0.809
760/2
0.809
0.530
760/3
0.530
,, 0.283
0.283
761/1
,, 0.283
761/2
0.283
-,, - 0.283
0.283
761/3
,, 763
0.534
0.534
764/1
0.081
0.081
_"_ 764/2
0.079
0.079
765
0.192
0.192
766
0.380
0.380
0.344
767/1
0.523
767/2
0.344
0.425
768
0.101
769
0.837
0.612
0.239
770
0.239
772
0.567
0.567
,, 0.356
773
0.356
0.368
774
0.360
775
1.133
0.565
0.484
778/1
778/2
0.484
778/3
0.484
0.004
778/4
0.484
779
0.951
0.070
0.260
795/1 /क
0.258
795/1 /ख
0.028
795/2
0.518
(4) (2)
(3)
(1)
0.709
868/1
0.445
0.364
868/2
0.728
868/3
0.364
868/4
0.202
871/1
0.223
871/2
0.955
871/3
0.292
0.809
871/4
0.223
871/5
0.405
872/2
0.384
0.328
0.032
873/1
0.332
873/2
0.284
0.202
887/1
887/2
0.284
1.518
888/1
0.500
888 /2/क
0.405
3.135
888/2/ख
1.421
888/3
0.785
888/4
888/5
1.036
0.012
0.036
890/2
0.146
892/1/क 0.146
_"_
0.140
892/1 /ख 0.140
0.136
0.136
892/1 /ग
892/2
0.413
0.413
,,
0.188
0.188
893/1
0.168
0.168
893/2
0.188
0.188
893/3
0.189 0.189
893/4
1.137
1.137
894
0.209
0.209
895/1
0.288
0.288
895/2
1.145
1.145
896
0.636
0.636
897
0.393 0.393
898
0.934
899
0.934
0.239
0.239
900
1.100
1.100
902
0.663
0.663
903/1
0.494
0.494
903/2
,, 0.504
0.504
904/1 भाग 1 ]
3863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 904/2
0.504
0.504
905
1.060
1.060
906
0.802
0.802
0.206
907
0.206
908/1
0.619
0.619
908/2
0.619 0.619
909/1
0.522
0.522
909/2
0.522
0.522
910
0.729
0.729
911
0.077
0.077
912
0.510
0.510
913
0.303
0.303
0.356
914
0.300
915
0.806
0.008
916/2
0.140
0.008
0.745
917
0.445
918/1
1.052 0.020
918/2
0.202
924
0.926
0.405
925
0.454
0.227
926
0.785
0.785
927
1.518
1.518
928
0.729
0.725
930
0.575
0.036
1002/1
0.097
1002/2
0.283
0.101
1002/3
0.765
1002/4
0.382
1003/ 1/क 0.096
1003/1 /ख
0.880
0.096
1003/2
0.698
1004/1
0.132
0.132
0.132
1004/2
0.132
1005/1
0.131
0.131
1005/2/क 0.303
0.303
1005/2/ख 0.302
0.302
1005/3
0.121
0.121
1005/4
0.262
0.262
1005/5
0.101
0.101
1006/1
0.474
0.474
1006/2 0.473
0.473
(4) (1) (2)
(3)
1006/3
0.474
0.473
0.186
1007
0.186
0.190
0.534
1008
-,, - 1009
0.401
0.171
دوت 1010
0.709
0.185
1028/1
0.524
0.524
0.524
0.524
1028/2
-,, - 1029
0.332
0.332
0.308
0.308
1031
1032/1
0.384
0.384
0.380
0.380
1032/2
0.401
0.401
1033
1034/1
0.624
0.624
0.624
0.624
1034/2
_"_
0.305
0.305
1035/1
0.305
0.305
1035/2
0.364
1036
0.364
0.417
0.417
1037
وو
1.145
1.145
1038
1.291
1039
1.291
0.162
1040
0.162
0.615
1041
0.615
0.287
0.287
1042/1
1042/2
0.287
0.287
-,, - 0.287
0.287
1042/3
0.287
1042/4
0.287
0.615
0.615
1044
1045
1.566
1.566
1046
2.239
2.039
1.600
1.600
1047/1
1047/2
0.152
0.152
0.624
1048
0.624
0.417
0.417
1049
0.587
0.587
1050/1
1050/2 0.587
0.587
1050/3
0.587
0.587
1.086
1051/1
1.086
1.085
1.085
1051/2
1.086
1.086
1051/3
1.086
1.086
1051/4
0.405
0.405
1052/1
0.235
0.235
1052/2
_"_
1.230
1.230
1053
1.104
1054
1.104 3864
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(4) (1)
(2)
(3)
0.105
1055
0.105
1.807
1056/1
1.807
-,, - 1056/2 0.809
0.809
1057/1
0.710
0.710
1057/2
0.216
0.216
0.405
1057/3
0,405
,, 1058
0.841
0.841
1.088
1059
1.088
,, 1060/1
0.777
0.777
0.777
0.777
1060/2
1061
1.023
1.023
-,, - 1062/1
0.255
0.255
0.405
1062/2 0.405
,, 1063
0.490
0.490
1064/1
0.916
0.916
,, 1064/2
0.508
0.508
1065/1
0.477
0.477
1065/2 0.405
0.405
1066/1
0.590
0.590
1066/2 0.202
0.202
1066/3
0.202
0.202
1067
0.640
0.640
3.423
1068
3.423
1.765
1.765
1069/1
1069/2/क 0.101
0.101
0.101
1069/2/ख
0.101
0.202
0.202
1069/3
0.405
1069/4
0.405
1070/1
1.600
1.600
1070/2
0.352
0.352
1071/1
0.518
0.518
وو 1071/2 0.518
0.518
,, 0.454
0.454
1072
1.056
1073
1.056
0.906
0.906
1074
1.562
1075
1.562
1076/1
1.036
1.036
0.506
1076/2
0.506
0.303
0.303
1076/3
-,, - 1077/1
0.303
0.303
-,,- 1077/2
0.316
0.316
-,, - 1078/1
1.215
1.215
0.810
0.810
1078/2
0.101
1079/2 0.101
(4) (2)
(3)
(1)
0.061
1079/3
0.061
0.202
0.202
1079/4
1.242
1.242
1080
_"_ 1.457
1.457
1081
,,
0.467
0.467
1082
0.882
0.882
1083
0.384
1084
0.384
0.894
1085/1
0.894
0.890
0.890
1085/2
1086
0.737
0.737
"
0.833
0.833
1087
0.421
0.421
1088
0.190
0.190
1089
0.109
0.109
1090
0.152
0.152
1091/1
0.156
0.156
1091/2
_"_ 0.164
0.164
1092/1
0.164
1092/2 0.164
0.109
0.109
1093
0.219
0.219
1094
2.711
2.711
1095
" 1096
0.368
0.368
0.294
0.294
1097/1
1097/2 0.292
0.292
0.295
0.295
1097/3
0.308
0.308
1098
1.076
1.076
1099
0.490
0.490
1103
0.073
0.073
1104/1
0.028
0.028
1104/2
0.028
0.028
1104/3
0.024
1104/4 0.024
0.105
0.105
1105
-,, -
0.348
0.348
1106/1
0.345
0.345
1106/2
0.348
0.348
1106/3
0.619
0.619
1107
0.263
1108
0.263
0.385
0.385
1110/1
0.384
0.384
1110/2
0.089
0.089
1111/2
1.817
1.817
1112
-,, - 1.781
1.781
1114
0.492
0.492
1115/1 भाग 1 ]
3865
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 1115/2 0.492
0.492
1116/1
0.180
0.180
1116/2 0.184
0.184
1117
0.648
0.648
1118/1
1.315
1.315
1118/2
1.319
1.319
1119
0.170
0.170
1120/1
0.696
0.696
1120/2
0.696
0.696
1121/2
0.202
0.202
1121/3
0.101
0.101
1121/4
0.202
0.202
1121/5
0.214
0.214
1121/6
0.142
0.142
_"_ 1122
0.704
0.704
1123
0.789
0.789
1124
0.765
0.765
1125
1.197
1.197
_"_ 1126/1
0.472
0.472
1126/2 0.464
0.464
1126/3
0.464
0.464
1127/1
0.252
0.252
1127/2
0.244
0.244
0.248
1127/3
0.248
1128/1
0.919
0.919
1128/2
0.919
0.919
1129/1
0.241
0.241
1129/2
0.241
0.241
1130/1
0.263
0.263
1130/2 0.263
0.263
1131
0.210
0.210
1132/2
0.040
0.040
1132/3
0.405
0.405
1132/4
0.405
0.405
1133
0.134
0.134
0.342
1134/1
0.342
1134/2
0.342
0.342
1135/1
1.076
1.076
1135/2
1.076
1.076
1136
0.466
0.466
,, 1137/1 0.910
0.910
1137/2/1 2.890
2.890
1137/2/2
0.668
0.668
1137/2/3
0.142
0.142
0.548
1138/1
0.548
(1)
(2)
(4)
(3)
0.548
0.548
1138/2
1139
1.072
1.072
0.563
0.563
1140
1141
0.741
0.741
0.583
0.583
1142
0.223
1143
0.223
1144
1.096
1.096
0.237
0.237
1145/1
0.476
1145/2
0.476
0.388
1146/1
0.388
0.777
0.777
1146/2
1147
0.454
0.454
0.020
0.020
1148/2/क
1148/2/ख 0.020
0.020
0.020
0.020
1148/2 /ग
0.020
1148/2/घ 0.020
0.020
1148/3 0.020
1148/4
0.304
0.304
,, 1148/5
0.243
0.243
1149/1
0.264
0.264
0.128
1149/2/क
0.128
0.132
1149/2/ख
0.132
0.266
0.266
1149/3
0.259
0.259
1150
1151/1
1.336
1.336
1.352
1151/2
1.352
1.336
1.336
1151/3
1152/2
0.202
0.202
1152/3
0.202
0.202
0.700
0.700
1153
1154
0.644
0.644
1157
0.129
0.129
1158/1
0.266
0.266
,, 1158/2
0.266
0.266
1158/3
0.266
0.266
1159/1
0.477
0.477
1159/2
0.478
0.478
0.478
0.478
1159/3
_"_ 1160
0.934
0.934
0.151
1161/1
0.151
1161/2
0.152
0.152
-,,- 1161/3
0.151
0.151
0.368
1162/1/क 0.368
- ,, -
0.372
1162/ 1 /ख 0.372
1162/2
0.809
0.809 3866
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 1163/2
0.134
0.134
1163/3
0.210
0.210
-,, - 1164
0.405
0.405
1165
1.728
1.728
1167
1.449
1.449
0.125
1168
0.125
1169/1
1.360
1.360
1169/2 0.914
0.914
1170
0.040
0.040
1172
0.251
0.251
1173/1/क 0.405
0.405
1173/1 /ख 0.405
0.405
0.405
1173/1 /ग
0.405
1173/2/क 0.680
0.680
1173/2/ख 0.680
0.680
1173/3
0,405
0.405
1174/1
0.433
0.433
1174/2
0.433
0.433
1175
0.781
0.781
1176/1
0.462
0.462
1176/2
0.462
0.462
1177
4.006
4.006
1178
2.120
2.120
,, 1180/1
0.736
0.736
1180/2
0.740
0.740
1180/3
0.736
0.736
1181/1
0.411
0.411
,, 1181/2
0.412
0.412
1181/3
0.411
0.411
0.498
1182
0.498
1183/1
0.580
0.580
1183/2
0.584
0.584
1183/3
0.580
0.580
,, 1183/4
0.584
0.584
1184
0.700
0.700
1185
0.380
0.380
1186/1
0.081
0.081
1186/2 0.170
0.170
1187
0.789
0.789
1188
0.336
0.336
0.077
1189/1
0.077
1189/2
0.405
0.405
1190
0.555
0.555
1191
2.772
2.772
0.360
1192/1
0.360
(1)
(2)
(3)
(4) 0.340
1192/2
0.340
0.340
0.340
1192/3
0.604
1193/1/क 0.604
1193/1 /ख 0.608
0.608
1193/2
1.226
1.226
1194/1
0.154
0.154
_"_
0.154
0.154
1194/2
0.420
1194/3
0.420
1.505
1.505
1196
1.570
1197
1.570
0.083
0.083
1198/1
0.601
0.601
1198/2
1199/1
0.134
0.134
1199/2 0.133
0.133
0.134
0.134
1199/3
,, 0.588
0.588
1200/1 /क
0.588
1200/1 /ख
0.588
1.176
1200/2
1.176
0.203
0.203
1201/1
1201/2 0.203
0.203
1.250
1.250
1202
0.328
1203
0.328
,, 1205/1
0.086
0.086
1205/2
0.170
0.170
0.084
0.084
1205/3/क
1205/3 /ख 0.084
0.084
0.170
0.170
1205/4
1205/5
0.304
0.304
-,, -
1.096
1.096
1206/1 /क
1.092
1206/1 /ख 1.092
2.213
2.213
1206/2
1.963
1207
1.963
1209
0.769
0.769
विभाग/प्राधिकारी अधिकारी- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी ( म. प्र. ) .
टिप्पणी. - भूमि का नक्शा, प्लान एवं अन्य विवरण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा परियोजना राजेन्द्रग्राम एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012
क्र. A-2414- दो -2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 3 से 5 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 7980- दो- 2-37-2010.- श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 7984-दो -2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
3867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं .
क्र. C- 7989- दो -2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 24 सितम्बर 2012 से 1 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 8002-दो- 3-26-2002.- श्री जे . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 6 से 7 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
3868
क्र. C- 8004-दो-2-22-2012 .- श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 8006-दो- 2-17-2012.-श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 28 अगस्त 2012 से 1 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 8008- दो - 2-37-2011.- श्री सी . व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 8010- दो- 2-49-2007. श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 10 से 15 सितम्बर, 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 सितम्बर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 16 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012
क्र. C- 7986-दो- 2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे , ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 3 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 , 14 एवं 15 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.