ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 44]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2012 कार्तिक 11 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2012
क्र. ई - 5-825 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे , आयएएस . , ( 2006 ) , कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2012 तक, छः दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( (2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे की अवकाश अवधि में श्री एन. पी. डेहरिया, भाप्रसे. , अपर कलेक्टर, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. पी. डेहरिया , कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
3869 .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.
3870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2012
क्र. ई - 5-810 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , संचालक, ग्रामीण रोजगार को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13 , 14 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश की अवधि में श्री रवीन्द्र पस्तौर, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक, ग्रामीण रोजगार का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र पस्तौर, संचालक, ग्रामीण रोजगार के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2012
क्र. ई- 5-739- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस , प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2012 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें, दिनांक 17 से 24 सितम्बर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई - 5-856 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) सुश्री छबि भारद्वाज, आयएएस. , तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , दमोह को दिनांक 21 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2012 तक, बाईस
[ भाग 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाशकाल में सुश्री छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-860 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस. , अपर कलेक्टर, ग्वालियर को पूर्व में स्वीकृत दिनांक 1 मार्च से 30 जून 2012 तक ( एक सौ बाईस दिन ) के प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 1 जुलाई से 27 अगस्त 2012 तक अट्ठावन दिन का प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 28 अगस्त से 31 अक्टूबर 2012 तक, पैंसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Cadre Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2012
क्र. ई - 1-377-2012-5- एक. श्री एस.एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त मंडी तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान के कर्त्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है .
( 2) उपरोक्तानुसार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन भाग 1 ]
3871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे ( 1982 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा खनिज साधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2012
क्र. ई- 1-155-2012-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-24-2012 - AIS - I , दिनांक 9 अक्टूबर 2012 द्वारा भाप्रसे ( संवर्ग ) नियमावली, 1954 के नियम 5 (2 ) के तहत श्रीमती मधुरानी तेवतिया, भाप्रसे (MP ; 08 ) , अपर कलेक्टर , ग्वालियर को मध्यप्रदेश भाप्रसे . संवर्ग से AGMUT संवर्ग में स्थानांतरित किया गया है .
( 2 ) राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती मधुरानी तेवतिया, भाप्रसे (MP; 08 ) को AGMUT संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2012
क्र. एफ- 3-5-2012- एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा , इन्दौर जिले की जनपद पंचायत, इन्दौर की ग्राम पंचायत , कराडिया तथा जनपद पंचायत, महू की ग्राम पांचयत , कांकरिया एवं रामपुरिया खुर्द के आम निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 1 अक्टूबर 2012 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
( 2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत , उपसचिव.
परिशिष्ट- एक
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2012
क्र. एफ-37-14-2011- तीन - 1557.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग , एतद्वारा इन्दौर जिले की जनपद पंचायत , इन्दौर की ग्राम पंचायत, कराडिया तथा जनपद पंचायत, महू की ग्राम पंचायत , कांकरिया एवं रामपुरिया खुर्द के आम निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है : -
क्र. (1)
कार्यवाही (2)
नियम (3)
28 1. ( i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.
29-क ( ii ) स्थानों सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.
23 ( iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन
दिन और समय (5)
निर्धारत तारीख (4)
10-09-2012
प्रात: 10.30 बजे से (सोमवार)
-उपरोक्तानुसार-
-उपरोक्तानुसार-
-उपरोक्तानुसार-
-उपरोक्तानुसार- 3872
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2)
(3)
28(क) 2. नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख .
3. नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जांच ) 28 (ख)
28(ग) 4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख.
5.
38, 39 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.
6. मतदान ( यदि आवश्यक हो )
28(घ) 7. मतगणना
8. सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा ( i ) पंच, सरपंच के मामले में
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
(5)
(4)
17-09-2012
अपरान्ह 3:00 बजे तक ( सोमवार ) 18-09-2012
प्रातः 10:30 बजे से ( मंगलवार ) 20-09-2012
अपरान्ह 3:00 बजे तक ( गुरुवार) 20-09-2012
अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद ( गुरुवार ) 01-10-2012
प्रातः 8:00 बजे से 3:00 बजे तक (सोमवार) .
01-10-2012
मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (सोमवार).
03-10-2012
खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9:00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद ) (बुधवार ) .
हस्ता./- ( ए. के . शर्मा ) उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 06-05-2012-चौवन-1.- मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 08-05- पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी पिछड़ा वर्गों की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 05 के कॉलम -02 में उल्लेखित बरई, तमोली, तम्बोली , कुमावट, कुमावत, वारई, बरई ( चौरसिया ) तथा कॉलम -03 में पान उत्पादक व विक्रेता , कॉलम -04 कैफियत में बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं. अतः एतद्वारा क्रमांक -05 पर बरई को विलोपित एवं चौरसिया को कोष्टक से मुक्त करते हुये , राज्य शासन द्वारा दिनांक 8 मई 2008 तक किये गये संशोधनों में राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में निम्न विवरणानुसार संशोधन किया जाता है :-
पिछड़ा वर्ग की जारी सूची का क्रमांक
नाम जाति/उपजाति/ वर्ग समूह (1) 05
(2) बरई , तमोली, तम्बोली , कुमावट, कुमावत, वारई , चौरसिया.
कैफियत
परम्परागत व्यवसाय
(3) पान उत्पादक व विक्रेता.
(4) बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज़ी. एस. खैरवार, उपसचिव.
भाग 1 ]
3873
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 25-32-2012- दस - 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-20- 2010 - दस -2 , भोपाल , दिनांक 03 जनवरी , 2011 से सामान्य वन मंडल पश्चिम छिंदवाड़ा के 12958.41 हे . क्षेत्र के सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110- दस-1-6-1-83 , भोपाल , दिनांक 06 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमंडल पश्चिम छिंदवाड़ा की सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है : - क्र.
नाम जिले का
का नाम वृत्त
वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )
उप वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. )
वनमंडल की सीमाओं काविवरण उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण
सम्मिलित परिक्षेत्रों
कानाम
(मुख्यालय)
(1)
(6) 853.143
(5) परासिया छिंदवाड़ा ( 3 )
छिंदवाड़ा ( 2)
सामान्य (छिंदवाड़ा) .
(4) पश्चिम छिंदवाड़ा सामान्य (छिंदवाड़ा).
दमुआ (दमुआ) जामई (जामई ) परासिया ( परासिया) सांवरी ( छिंदवाड़ा) .
तामिया सामान्य (तामिया). 776.724 झिरपा (झिरपा) देलाखारी ( देलाखारी) सांगाखेड़ा (तामिया) तामिया (तामिया) .
योग .. 1629.867 (8) . उत्तर- सांगाखेड़ा एवं तामिया वन परिक्षेत्रों की सीमा.
उत्तर- होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर (9) जिले की सीमा.
पूर्व- पूर्व छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल पूर्व- पूर्व छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल कीसीमा.
कीसीमा.
दक्षिण- दक्षिण छिंदवाड़ा सामान्य दक्षिण- दक्षिण छिन्दवाड़ा सामान्य वनमंडल की सीमा.
वनमंडल की सीमा .
पश्चिम- बैतूल जिले की सीमा.
उत्तर- होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले
कीसीमा.
पश्चिम- बैतूल जिले की सीमा, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बफर जोन की सीमा एवं होशंगाबाद जिले की सीमा.
पूर्व- पूर्व छिंदवाड़ा सामान्यवनमंडल
कीसीमा.
दक्षिण - परासिया, जामई, दुमआ वन
परिक्षेत्रों की सीमा .
पश्चिम-होशंगाबाद जिले की सीमा एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बफर जोन की सीमा एवं बैतूल जिले की सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.
भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2012
क्र. एफ- 25-32-2012- दस - 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-32-2012- दस 3 , दिनांक 25 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवादं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.
Bhopal , the 25th October 2012
No. F - 25-32-2012 - X - 3.- Vide Government of Madhya Pradesh Forest Department Notification No. F. 15- 20-2010 - X - 2 , Bhopal , dated 03rd January 2011 , 12958.41 hact . Forest area of West Chhindwara Territorial Forest 3874
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
Division has been included in Satpuda Tiger Reserve as buffer zone . Due to above changes the boundary/ management area of West Chhindwara Territorial Forest Division is reorganized by partially amending the Notification No. 110 - X - 1-6-183 , Bhopal , dated 06th January , 1983 of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under :-
S. Name of Circle
No.
Name of District
Area in ( Sq . Km.)
Name ofRanges (head quarter)
Name of Forest Division (Head quarter)
Name of Forest Sub-Division ( Head quarter)
(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
Details of Forest Sub -Division Boundary (8)
(5)
(6)
Details of Forest Division Boundary (9)
853.143
Chhind- wara.
wara . Chhind-
Parasia ( T) (Chhindwara)
of and North-Boundary Hoshangabad Narsingpur districts .
West Chhindwara (Τ.) (Chhindwara)
Damua ( Damua) . Jamai ( Jamai) Parasia ( Parasia) Saori ( Chhindwara) .
of North-Boundary Sangakheda and Tamia Ranges. East-Boundary of East East - Boundary of East Chhindwara ( T. ) Forest Division.
Chhindwara ( T. ) Forest Division.
South-Boundary of South Chhindwara ( T. ) Forest Division.
South- Boundary of South Chhindwara ( T. ) Forest Division.
West-Boundary of Betul district.
West-Boundary of Betul district,boundary of buffer Zone of Satpura Tiger Reserve and boundary of Hoshangabad district .
Parasia(T) (Tamia) . 776.724 Jhirpa ( Jhirpa) Delakhari (Delakhari ) Sangakheda (Tamia) Tamia (Tamia).
North-Boundary Narsinghpur Hoshangabad districts . of and East-Boundary of East
Chhindwara (T. ) Forest division.
South-Boundary of Parasia , Jamai and Damua Ranges .
Total .. 1629.867
West-Boundary of Hoshangabad district , boundary of Buffer Zone of Satpura Tiger Reserve and boundary of Betul district .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASANT KUMAR , Secy .
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2012
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2012
क्र. एफ-1 (ए) 97-05- ब- दो. श्री आर. एस. उईके, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17 , 18 नवम्बर 2012 एवं 2 , 3 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
क्र. एफ- 11-29-2004- उन्तीस - 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2010 की निरंतरता में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए ) ( ई ) ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री रमेश शर्मा ( गुटू भैय्या) , भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर दिनांक 22 सितम्बर 2012 से दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है.
2. नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आदि वर्तमान में लागू अनुसार ही होंगी.
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. एस . उईके, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री जी. पी. उईके , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चंदेल, उपसचिव.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. उईके, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त उप भाग 1 ]
3875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. एस. उईके , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री आर. एस. उईके, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस . उईके , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2012
क्र. एफ -1 ( ए) 253-88-ब- 2- दो. श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2012 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश 4 नवम्बर एवं 10 तथा 11 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री एस. के. झा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गर्ग , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आर. के. गर्ग , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. गर्ग , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गर्ग , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
क्र. एफ -1 (ए ) 48-2003- ब- 2-दो. श्री जे . एस . संसवाल , भापुसे, तत्कालीन उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर एवं वर्तमान उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद को दिनांक 1 से 18 मार्च 2012 तक, कुल अठारह दिवस के अर्जित अवकाश की, उपभोग पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाशकाल में श्री जे. एस . संसवाल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एस . संसवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 53-2003- ब- 2- दो. श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक , रीवा रेंज रीवा को दिनांक 26 नवम्बर 2012 से 14 दिसम्बर 2012 तक, कुल उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश की, दिनांक 25 नवम्बर 2012 एवं 15 तथा 16 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री भगवत सिंह चौहान , भापुसे , पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
3876
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. एफ - 3-25-2012- बत्तीस -1.- चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह समीचीन है कि ओरछा क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये .
अतएव, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 64 की उपधारा ( 1 ) , ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न सीमा क्षेत्र के लिए ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है . इस क्षेत्र में ओरछा नगर परिषद् क्षेत्र एवं ओरछा निवेश क्षेत्र समाहित है: -
ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाएं उत्तर में- ग्राम प्रतापपुरा , सीतापुर की उत्तरी सीमा.
पूर्व में - ग्राम सीतापुर, भोजपुरा, कुंवरपुरा , ढिमरपुरा, सावन्त नगर, ग्राम लोटना एवं सिंहपुरा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम सिंहपुरा , फुटेरा, गुदरई एवं ग्राम चन्द्रवन की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में- ग्राम सिंहपुरा, चन्द्रवन , जमुनिया खास, ओरछा, सावंत नगर, रूद मकोरा, कुंवरपुरा, बवेड़ी जंगल एवं ग्राम प्रतापपुरा की पश्चिमी सीमा तक.
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 65 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का गठन किया जाता है जो निम्नानुसार है: -
प्राधिकरण में निम्नानुसार प्राधिकारी होंगे 1. धारा 65 ( 1 ) ( क) - अध्यक्ष कलेक्टर, जिला- टीकमगढ़ 2. धारा 65 ( 1 ) ( ख ) - उपाध्यक्ष- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जिला टीकमगढ़ .
3. धारा 65 ( 1 ) ( ग ) - सदस्य- कोई नहीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
फा. क्र. 17(ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक ) -011-2881 , 3021-12.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38, 44, 54 , 71 , 73 एवं 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम (2)
विशेष न्यायालय का नाम
(3)
(1)
"38 .
ग्वालियर
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर
44.
होशंगाबाद
श्री पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (विशेष न्यायालय क्रमांक 3 ) , ग्वालियर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया
श्री काशीनाथ सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया.
भाग 1 ]
3877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(2)
(1)
(3) 54
कटनी
(4)
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कटनी
71
रायसेन
श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज
73
राजगढ़
श्री कमल जोशी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा
94
शाजापुर
डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ब्यावरा .
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर
श्रीमती माया विश्वलाल, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शुजालपुर.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B- ( One ) -3056-11-2881 , 3021-12 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B- ( One ) , dated 16th September 2010 , which was publised in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 24th September, 2010 namely : ---
AMENDMENTS
In the said notification , in the table , for serial number 38 , 44, 54 , 71 , 73 & 94 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
TABLE S.No.
Name of Special Court
Name of the Civil District
(2)
(1)
(3) "38 .
Gwalior
Additional Sessions Judge , Gwalior.
44.
Hoshangabad Additional Sessions Judge , Piparia.
Katni
54
IIIrd Additional Sessions Judge , Katni .
71
Raisen
Additional Sessions Judge , Begumaganj .
73
Rajgarh
Ist Additional Sessions Judge , Bioara .
94
Shajapur
IInd Additional Sessions Judge , Shujalpur.
Name of the Judge of the Special Court (4)
Shri Pawan Kumar Sharma , Additional Sessions Judge , ( Special Court No. 3 ) , Gwalior .
Shri Kashinath Singh , Additional Sessions Judge, Piparia .
Shri Umesh Kumar Shrivastava , IIIrd Additional Sessions Judge , Katni .
Shri Kaml Joshi , Additional Sessions Judge , Begumaganj .
Dr. Ramesh Sahu , It Additional Sessions Judge , Bioara .
Smt . Maya Vishwalal , IInd Additional Sessions Judge , Shujalpur. " .
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-3056 - इक्कीस - ब ( एक) -011-3021-12.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई ) 83-03-इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश " राजपत्र " , भाग -1 में, दिनांक 3878
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्
संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 44 , 54, 71 , 73 एवं 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक
(1)
सिविल जिले का नाम (2)
(3) "44.
होशंगाबाद
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया 54.
कटनी
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कटनी
रायसेन
71.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बेगमगंज 73.
राजगढ़
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ब्यावरा
94.
शाजापुर
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(4)
पिपरिया का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला कटनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र बेगमगंज का विद्युत् क्षेत्र
ब्यावरा का विद्युत् क्षेत्र
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शुजालपुर
शुजालपुर का विद्युत् क्षेत्र. ".
टिप्पणी-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 ( E) 83-03-3056 - XXI - B- (One) 011-3021-12 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83- 03 -XXI - B- ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in Madhya Pradesh Gazette , part - I , dated 24th of September, 2010 namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial number 44, 54 , 71 , 73 & 94 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of Special Court S.No. Name of the Civil District (1) (2)
(3) "44.
Hoshangabad Additional Sessions Judge , Pipariya .
54
Katni
IIIrd Additional Sessions Judge , Katni.
71
Raisen
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
Electricity Areas of Pipariya .
All Electricity Area of Civil District , Katni .
Electricity Area of Begumganj
Additional Sessions Judge , Begumganj
73
Rajgarh
FirstAdditional Sessions Judge , Bioara.
94
Shajapur
IIrd Additional Sessions Judge , Shujalpur.
Electricity Area of Bioara
Electricity Area of Shujalpur . " .
Note.--The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial jurisdiction .
3879 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2012
फा. क्र. 3 (बी ) -6-2011- इक्कीस ब ( एक) . ( अनुपूरक सूची क्र. 01 ) .- राज्य शासन , श्री वरूण चौहान पुत्र श्री जगत प्रताप सिंह चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी म. प्र. है. उसकी जन्मतिथि 16 मार्च , 1983 है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
फा. क्र. 1 ( सी ) 08-2012 - एट्रोसिट- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन, श्री निदेश शर्मा , अधिवक्ता, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 25 सितम्बर 2012 के आलोक में उनका विशेष लोक अभियोजक, नीमच के पद से त्याग - पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
आदेश
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 02-02-2010- एक-1517 .- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप तिवारी , अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अवर सचिव के पद पर वेतन बैंड + ग्रेड पे 15,600-39,100 + 6,600 में पदोन्नत किया जाता है.
2. आयोग में अवर सचिव का पद एकांकी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-7- 2002-3 - एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.
3. आयोग की सेवा में निगम/ मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं . अतः उपुर्यक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी.
4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं .
5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनु . जाति. अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है .
(मान. राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित ) .
हस्ता./-- (ए. के. शर्मा )
प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
3880
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 22 सितम्बर 2012 क्र. 686 - राजस्व-4 -आर.एम.- 12
करारनामा
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल, जरिये कलेक्टर, सतना
प्रथम पक्ष प्रोजेक्ट हेड, रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
द्वितीय पक्ष अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ( प्रथम पक्ष ) के ज्ञाप क्रमांक एफ-12-15-2012- सात -2 ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर, जिला सतना के मेंगा सीमेन्ट प्लांट के लिए चूना पत्थर के परिवहन हेतु ओ.एल.बी.सी. लगाये जाने के लिए ग्राम इटहरा , सन्नई एवं सढेरा , तहसील मैहर की भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के तहत 1.992 हेक्टेयर निजी भूमि के भू- अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है .
मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेंगा सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है.
यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है: -
1.
यह कि द्वितीय पक्ष, रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर, जिला सतना का प्रोजेक्ट हेड हूं.
2. यह कि रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर, कंपनी ने सीमेंट प्लान्ट की स्थापना के लिए ग्राम भरौली , इटहरा , बेरमा , खेरवाकलॉ, भैसासुर की कुल 353.00 एकड़ भूमि क्रय कर ली है , जिस पर कंपनी द्वारा सीमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त प्लान्ट हेतु 15.123 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी है. सीमेंट प्लान्ट हेतु चूना पत्थर के परिवहन के लिए आवश्यक ओ.एल.बी.सी.लगाये जाने के लिए ग्राम इटहरा की 0.983 हे. , ग्राम सन्नई की 0.409 हे . तथा ग्राम सढेरा की 0.600 हे. कुल रकबा 1.992 हे . निजी भूमि के अर्जन का प्रस्ताव किया गया है .
3. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी , जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत् की जायेगी . मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
4. कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के पुनर्वासित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
5. भू- अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जायेगा.
6. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा.
7. संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास 3881 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
की कार्यवाही की जायेगी.
8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
11 . भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .
13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि व उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गयी अन्य आवश्यक शर्तें स्वीकार होंगी .
हस्ता./-
हस्ता./- (के. के. खरे ) कलेक्टर, जिला-सतना, ( मध्यप्रदेश ) प्रोजेक्ट हेड रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर , जिला- सतना, ( मध्यप्रदेश ) .
साक्षी क्रमांक 1 .
साक्षी क्रमांक-1 . हस्ता./- (विनय कुमार जैन ) डिप्टी कलेक्टर कृते कलेक्टर, सतना.
हस्ता./- (अनिल कुमार तिवारी ) असिस्टेंट वाईस प्रेसीडेंट रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर.
साक्षी क्रमांक 2.
साक्षी क्रमांक -2 . हस्ता./- (आर.बी. शर्मा ) सहा. वर्ग-3 कलेक्ट्रेट, सतना, ( मध्यप्रदेश) .
हस्ता./- (ए. पी. सिंह ) सीनियर मैनेजर रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि. , मैहर 3882
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012
ईशू क्र. 4 - रीडर - 2012-प्र. क्र. 2 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1) मंदसौर
(3) कम्माखेडी
(2) सीतामऊ
(4) 3.00
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंदसौर.
कोटेश्वर तालाब योजनांतर्गत स्पिल एवं एप्रोच से प्राप्त मिट्टी की डपिंग हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 01 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकरी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3)
(4) 1.633 (1) सीहोर
इछावर हुलियाखेड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सीहोर.
रामदासीजलाशय की नहर निर्माण हेतु.
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अ.वि.अ./ भू-अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अधिकारी कार्यालय इछावर में प्रस्तुत करें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 12 अक्टूबर 2012
क्र. भूमि संपादन - 2012-8395.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकरी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (1) उज्जैन
(2) उज्जैन कस्बा उज्जैन. (3)
(हेक्टर में) (4) रकबा 5.550 हेक्टर में से 678.19 वर्ग- मीटर में पक्का निर्माण एवं 1551.48 वर्गमीटर पर भूमि रिक्त.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन
(6) सिंहस्थ-2016 कार्य योजना अंतर्गत बम्बई वाले की धर्मशाला की भूमि अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन - 2012-8397.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) उज्जैन
(2) उज्जैन
(3) कस्बा उज्जैन.
लगभग क्षेत्रफल (4) (हेक्टर में) रकबा 2.749 में से ( 1) 85.47 वर्गमीटर पक्का निर्माण गार्डर
फर्शी. (2) 40 फीट लंबी एवं 5 फीट ऊंची दीवार. (3) 3.34 वर्गमीटर स्थित मंदिर. (4) 22.30 वर्गमीटर गार्डर फर्शी का पक्का निर्माण. (5) 595 वर्गमीटर रिक्त भूमि रकबा 2.749 में से
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन
(6) प्रेमछाया परिसर एवं मस्तराम अखाड़ा की भूमि सार्व- जनिक मार्ग हेतु अधिग्रहण.
3884
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2)
(4)
(3)
( 1) 58.06 वर्गमीटर दो मंजिला कच्चा पुराना मकान जिसमें दुकानें स्थित है.
(2) 38.83 वर्गमीटर एक मंजिला कच्चा पुराना भवन जिसमें दुकानें स्थित है.
(3) 6 वर्गमीटर में मंदिर स्थित है.
(4) 332 वर्गमीटर रिक्त भूमि स्थित है .
(5) 49 वर्गमीटर टीनशेड बना है.
रकबा 0.240 हेक्टर में से 89 वर्ग- मीटर रिक्त भूमि स्थित है.
(6) (5)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2012.
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 01-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) खंडवा
(2) खंडवा
(3) सहेजला
(4) 0.56
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा . ज. कं. लि. , खण्डवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2×600 मे. वा. म. प्र. पा. ज.कं. लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र . पा. ज. कं. लि. , ग्राम दोंगलिया, पोस्ट सिंधखाल , जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-02-अ- 82-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
3885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
खंडवा
(4) 0.01 पुनासा गोराड़िया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2× 600 मे. वा. म . प्र. पा. ज.क. लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि. , ग्राम दोंगलिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. 10302 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) टिमरनी चिचोट
हरदा
0.481 हे. ( निजी भूमि) 0.081 हे. ( शास. भूमि तवा नहर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज ) योग रकबा 0.562 कुल रकबा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , टिमरनी. छोटी छीपानेर से बड़ी छीपानेर के मध्य नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान आदि भू- अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 10304 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, 3886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) टिमरनी पचोरा
हरदा
0.303
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , टिमरनी . छोटी छीपानेर से बड़ी छीपानेर के मध्य नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा व प्लान आदि भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी , टिमरनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. 7924 - भू-अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (1)
(2) (3)
(4) छिंदवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम - राहीवाड़ा रकबा 63.833 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ब.नं. 251 प.ह.नं. 36 , रा.नि.मं. अमरवाड़ा-2.
भू-अर्जन अधिनियम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- अमरवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र.)
मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील अमरवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स एस. के. एस . पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 7925 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (2)
(1)
(3)
(4) छिंदवाड़ा अमरवाड़ा
रकबा 72.229 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
ग्राम- धाधरा ब.नं. 140 प.ह.नं. 36 , रा.नि.मं. अमरवाड़ा-2.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र. )
मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेबर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील अमरवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी , नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7926- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग 3888
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. )
(4) (2)
(3)
(1)
छिंदवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम - मन्दानगढ़ ब.नं. 223 प.ह.नं. 38, रा.नि.मं.
रकबा 110.849 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अमरवाड़ा-2.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (5)
भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- अमरवाड़ा जिला -छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).
मेसर्स एस . के. एस . पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . (2)
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील अमरवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स एस. के. एस . पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 7927 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (4)
(3)
ग्राम- लछुआ
(1) छिंदवाड़ा
(2) अमरवाड़ा
ब.नं. 254
प.ह.नं. 36,
रा.नि.मं.
रकबा 82.837 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अमरवाड़ा-2 .
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.).
मेसर्स एस. के. एस . पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
भाग 1 ]
3889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील अमरवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस . पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी , नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. दस - भू-अर्जन- फा- 567-प्र. क्र. 1- अ- 82-2012-13-5043.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) शहडोल
(2) सोहागपुर
(4) 65.716 0.897 1.791
(3) पुरनिहा झगरहा दूधी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल, म. प्र .
(6) मुडना जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण से प्रभावित निजी भूमिका अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर , शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.
क्र. दस - भू- अर्जन- फा- 571-प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-13-5040.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) शहडोल
(2) सोहागपुर
3.676 0.603 3.168
(3) विचारपुर मझौली वासिन पचगांव
4.075
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुडना जलाशय योजना में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल , म. प्र.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर , शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.
3890
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
क्र. दस - भू- अर्जन- फा 570- प्र. क्र. 3-अ- 82-2012-13-5042.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1) शहडोल
(3) मलया
101.184 (2) जैतपुर
66.472
घोघरी
कचहर
9.613
2.158
हर्रहाटोला
2.569
रसमोहनी
1.724
टिकुरी
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र .
(6) मेहरो जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जैतपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.
शहडोल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012
क्र. दस- भू- अर्जन- फा 572- प्र. क्र. 4-अ- 82-2012-13-5067.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) शहडोल
(2) जैतपुर
(4) 23.652 10.663
(3) शाहपुर कंठीटोला कर्रावन
12.337 (
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) शाहपुर जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र .
2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जैतपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैढ़न , दिनांक 17 अक्टूबर 2012
क्र. 980 - भू- अर्जन -2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक निर्माण ) हेतु आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, भाग 1 ]
3891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
सिंगरौली सिंगरौली
(4) 1.61
हर्रहवा (पटवारी हल्का हर्रहवा)
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी सासन पावर लिमिटेड, जिला सिंगरौली.
सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक का निर्माण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
बैढ़न , दिनांक 22 अक्टूबर 2012
क्र. 988 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( एन.टी.पी.सी. पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक निर्माण बलियरी ) हेतु आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
2.805 सिंगरौली सिंगरौली बलियरी (पटवारी हल्का बलियरी)
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अपर महाप्रबंधक ( मानव संसाधन ) एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल जिला सिंगरौली.
एन.टी.पी.सी. पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 17 अक्टूबर 2012
क्र. क- 8728 - प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) उल्लेखित 3892
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः--
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
कुल खसरा नं.
कुल रकवा (हे. में. ) (1)
(4) 25 (2) केसली
(3) बिलहरी
सागर
(5) 4.61
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .
(7) केसली विकासखण्ड के अंतर्गत बिलहरी जलाशय योजना की दांयी मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
क्र. प्र. भू- अर्जन- 8729-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 1 ) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
कुल ख. नं.
(3)
(4)
कुल रकवा (हे. में) (5) 0.28
डमरावीर
1
(1) सागर
(2) देवरी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ).
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 8730 - प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
कुल ख. नं.
कुल रकवा (हे. में)
(4) 35
(5) 4.67 (1) सागर
(2) केसली
(3) पटना नाहरमऊ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म. प्र . ) .
(7) केसली विकासखंड के अंतर्गत बिलहरी जलाशय योजना की दांयी मुख्य नहर केनिर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन.
3893 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
क्र. क- 8730 - प्र. भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख. नं.
कुल रकवा (हे . में)
(5) 2.51
(1) सागर
(2) केसली
(3) मेडकी
(4) 15
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ) .
(7) केसली विकासखंड के अंतर्गत बिलहरी जलाशय योजना की दायी मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 18 अक्टूबर 2012
क्र. 01 - अ - 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील /तालुक नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 3.48
(2) दतिया
(1) दतिया
(3) मड़गवां
(5) कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. - 9 दतिया (म. प्र. ) .
(6) बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2012
क्र. भू- अर्जन- 2012-1261. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः 3894
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
[भाग 1 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का विवरण ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4)
17.48 अलीराजपुर जोबट बरखेडा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलिराजपुर.
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बरखेडा सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
क्र. 3774 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र. क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1) (2)
(3)
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में ) (4) पेटलावद
झाबुआ
करड़ावद
0.10 योग .. 0.10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की अजब बोराली माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 29 सितम्बर 2012
क्र.1689 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 29-अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- धनोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 209.00 वर्गमीटर
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( वर्गमीटर ) (1)
(2)
209.00
8/1
योग ..209.00
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना से डूब प्रभावित होने से .
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवरं परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.स.स.प.पुनर्वास संभाग बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 9 अक्टूबर 2012
प. क्र. 3951 - भू-अर्जन तेंदूखेड़ा-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील - जबेरा
(ग) नगर/ग्राम- चौपरा चण्डी, पौंड़ी महराज सींग , जमुनिया.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.43 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
ग्राम- पौड़ी महराज सींग
0.05
707 में से
0.07
708 में से
0.25
706 में से
0.03
709 में से
705 में से
0.03
0.08
704 में से
703 में से
0.10
0.10
701 में से
0.04
700 में से
0.18
692में से
0.04
670में से
0.06
669/1 में से
0.04
669/2में से
0.04
669/3 में से
662में से
0.07
0.04
661 में से
660 में से
0.06
650 में से
0.02
0.10
649 में से
0.13
654में से
0.04
612में से
611 में से
0.05
0.04
613में से 3896
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2) 603 में से
0.02 609 में से
0.04 608 में से
0.02 571 में से
0.05 610 में से
0.02 590 में से
0.10 588 में से
0.04 589 में से
0.01 573 में से
0.02 574में से
0.06 575में से
0.03 260 में से
0.02 271 में से
0.05 270में से
0.03 261 में से
0.02 258 में से
0.05 255 में से
0.05 244 में से
0.04 246 में से
0.04 245में से
0.02 118 में से
0.05 126/1 में से
0.02 126/2में से
0.03 121में से
0.05 224 में से
0.03 223 में से
0.05 22में से
0.01 154में से
0.10 149 में से
0.03 150में से
0.02 153में से
0.03 151 में से
0.05 137 में से
0.03 104 में से
0.16 68 में से
0.01 69 में से
0.02 67 में से
0.11 66 में से
0.04 65 में से
0.02 744 में से
0.29
3.53
योग
(2)
(1)
ग्राम-चौपरा चण्डी
0,10
948 में से
951 में से
0.10
0.10
961 में से
830में से
0.02
829में से
0.01
0.08
820में से
828 में से
0.12
0.03
824 में से
825में से
0.01
581 में से
0.02
582में से
0.03
0.02
585 में से
0.03
586 में से
0.02
587 में से
595 में से
0.04
87 में से
0.04
0.02
224में से
215 में से
0.01
0.01
225 में से
228 में से
0.02
0.05
229 में से
0.03
239 में से
0.02
236 में से
0.03
237 में से
0.02
235 में से
244/1 में से
0.01
243 में से
0.04
252 में से
0.02
0.02
253 में से
245 में से
0.02
0.03
267/1 में से
267/2 में से
0.03
0.03
267/3 में से
0.02
268/1 में से
268/2 में से
0.02
0.02
269/1 में से
0.02
269/2में से
0.02
269/3 में से
0.06
276 में से
277 में से
0.02 भाग 1 ]
3897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2)
278 में से
0.02
279 में से
0.02
382में से
0.04
383 में से
0.04
294 में से
0.06
391 में से
0.02
392में से
0.05
369 में से
0.07
366 में से
0.06
365 में से
0.02
364 में से
0.08
338 में से
0.15
336/1 में से
0.09
336/2में से
0.03
336/3 में से
0.03
336/4 में से
0.03
329में से
0.02
335 में से
0.06
330/1 में से
0.15
330/2में से
0.04
2.44
योग
ग्राम-जमुनिया
598/2में से
0.02
595 में से
0.10
576 में से
0.04
556 में से
0.04
580 में से
0.09
582/2में से
0.05
521/1 में से
0.02
521/2 में से
0.02
522में से
0.02
446 में से
0.03
445 में से
0.03
योग 0.46
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- करारिया जलाशय योजना के बांध एवं नहर हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तेंदूखेड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 12 अक्टूबर 2012
प. क्र. 3089- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
नगर/ ग्राम- बिड़वा
(ग)
क्षेत्रफल लगभग -0.012 हेक्टर .
(घ)
संशोधित
रकबा पूर्व प्रकाशित पूर्व प्रकाशित
रकबा हे .
खसरा
हे.
(2)
(4) (1)
खसरा (3)
0.012
148
0.012 138
0.012
0.012 योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम करहिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3898
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
प. क्र. 3091-प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम- अमरैया
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.024 हेक्टर .
पूर्व प्रकाशित
खसरा
संशोधित खसरा
रकबा हे.
पूर्वप्रकाशित रकबा हे.
(2)
(3)
(1)
(4) 91
0.024
0.024
90/1 /च
योग .. 0.024
0.024 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम अमरैया, तहसील हुजूर, जिला रीवा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 3087- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- करहिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.128 हेक्टर.
पूर्व प्रकाशित
संशोधित खसरा
रकबा हे.
खसरा
पूर्वप्रकाशित रकबा हे.
(4)
(3)
(2)
(1)
0.068
0.068
577
576
585
0.060
0.060 583
0.128
0.128
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम करहिया, तहसील हुजूर , जिला रीवा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 560 -प्र. क्र. 3 - अ- 82-2011-12- 5041.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- सोहागपुर
(ग ) नगर/ग्राम- लफदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-50.020 हेक्टेयर
खसरा नं
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
42/1
0.008 भाग 1 ]
3899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(2) (1)
45
0.142 47
0.125 123/1
0.121 52
0.081
0.221 75
94
0.194 688/1
0.032 66
0.211 59
0.065 63
0.117 113
0.049 123/2
0.219 73
0.182 687
0.036 116
0.210 587
0.121
1.048 711
595
0.142 724
0.344
0.699 728
663/1
0.129 664
0.142 674
0.227 676
0.069 685/3
0.348 693
0.089 703
0.186 41
0.081 49
0.182 48
0.085 671
0.130 53
0.129 76
0.089 684/1
0.235 58
0.069 68
0.142 60
0.105 67
0.101 115
0.158 669
0.045 680
0.384 108
0.162 127
0.190 588
0.079 719
0.809
(2)
(1)
596
0.030
1.356
725
1.226
729
668/1
0.089
665
0.166
675
0.093
0.320
681/2
0.016
686/3
0.320
694
685/1
1.113
42/2
0.085
50
0.142
0.162
0.202
672
0.101
54
57
0.445
685/2
0.401
0.182
64
69
0.138
61
0.105
0.231
111/2
117
0.320
71
0.174
0.615
683
0.146
109
0.182
660
593
0.101
0.437
720
599
0.164
0.316
726
730
1.412
0.040
668/2
0.178
666
670
0.186
0.101
682/2
0.049
688/2
0.065
695
690
0.097
44
0.166
0.081
46
114
0.105
51
0.081
0.146
56
0.117
74
686/2
0.182 3900
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2) 65
0.219 70
0.247 62
0.108 112
0.085 118
0.091 72
0.154 678
0.190 110
0.174 126
0.182 594
0.020 795
0.506 600
0.320 727
3.104 602
0.073 663/2
0.089 667
0.073
0.202 673/2
684/2
0.474 689
0.379 697
0.321 691
0.016 692/1
0.036 701
0.158 715
0.514 716
0.271
0.709 699
709/2
1.372
0.405 710/ 2ख
2.399 723
798
0.312 836/2
0.061 840
0.121
0.053 692/2
0.490 702
0.454 712
717
0.243
0.101 710/ 2 ग
710/1
2.549 710/3
0.198 851
1.335 799
0.284
(2)
(1)
0.105
836/3
0.030
841
0.117
696
0.297
704
0.210
713
718
0.384
706
0.640
710/2क
0.198
2.399
721
0.178
796
0.336
835
837
0.194
1.089
893/1
700
0.534
0.105
705
714
0.543
0.417
698
709/1
1.011
710/ 2घ
0.308
722
0.263
0.041
797/1
0.057
836/1
0.356
838
50.020
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवगढ़ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम लफदा की निजी भूमि 50.020 हे . का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन-फा. 560-प्र. क्र. 3 - अ-82-2011-12- 5041.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर भाग 1 ]
3901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
(ग) नगर/ ग्राम- गुर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.914 हेक्टेयर खसरा नं
रकबा (हे . में ) (1)
(2) 121
0.011 135
0.013 148/1
0.016 479/1 क
0.013 914
0.016 1006/1
0.027 1024
0.032 1147
0.016 1154/1
0.011 1183
0.011 1186/1
0.040 134
0.053 916
0.005 148/2
0.016 858/1
0.027 940
0.027 1007
0.016 1025
0.005 1149
0.011 1167/1
0.011 1180
0.013
0.028 1191
132/2
0.005 143
0.011 467
0.005 858/2
0.016 944
0.011 1045
0.013 1032/1
0.040 1044
0.027 1171
0.037
0.027 1184
0.055 1193
468
0.005
(2)
(1)
0.011
144
0.011
471
0.055
860
0.005
946
0.011
1010
0.011
1043
0.016
1151/1
0.113
1172
0.011
1182/1
0.914
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवगढ़ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम गुर्रा की निजी भूमि 0.914 हे. का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर , जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र. दस - भू-अर्जन फा. 560- प्र.क्र. 3- अ- 82-2011-12- 5041.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर
नगर/ ग्राम- देवगढ़
(ग)
क्षेत्रफल -26.597 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा
(हे . में)
(2)
(1)
606
0.020
0.024
1031/1
666
0.032
1356
0.041
1365
0.041 3902
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2) 720/2
0.007 1318/1
0.101 1045/3
0.104 910
0.016 911/1
0.007 1264/1
0.026
0.008 915/1
933/2
0.014 937/1
0.041 939
0.028 946/1
0.041 1349/1
0.054 954/2
0.014 1101
0.081
0.020 1021/2
1326/3
0.231 1030
0.012 1037
0.089 1084
0.061 1044
0.219 1057
0.567
0.104 1045/2
0.295 1062
0.117 1054/1
610
0.016
0.160 612/2
0.300 1343/2
0.020 1362
710/2
0.016 725/2
0.008 743
0.007 1165/2
0.030 911/2
0.007 1039/1
0.091
0.032 912/1
915/2
0.008 938/1
0.021
0.020 938/2
(2)
(1)
940
0.041
0.040
946/2
0.054
1353/1
955/2
0.004
0.021
1021/1
0.230
1326/2
1022/1
0.040
0.024
1031/2
0.189
1041
1085
0.008
0.829
0.020
1058
0.031
1165/1
0.049
0.117
1054/2
0.160
662/ 1 क
0.016
0.405
1344/2
0.121
1363
0.007
720/1
0.020
726
0.032
744/1
0.026
1166/1
0.126
1042/1
0.090
1039/2
0.028
933/1
0.014
1357/2
0.133
0.045
0.061
1053 1069 611 958 1358/2 942
946/3
0.040
954/1
0.014
1366/3
0.065
0.108
1034/1 क
1021/3
0.020
0.231
1326/4
0.196
1033
1038
0.016 भाग 1 ]
3903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2) 1262
0.069 1089
0.049 1086
0.081 1052
0.458 1334
0.089 1314/1
0.125 612/1
0.016 667/1
0.006 1355
0.020 1364
0.243 725/1
0.008 1051
0.238 903
0.028 904/2
0.178 1264/2
0.025 1042/2
0.251 914/1
0.016 1357/1
0.134 1358/1
0.044 1359/2
0.134 943
0.121 952/1
0.020 955/1
0.004 1018
0.018 1326/1
0.230 1034/1 ख
0.109 1022/2
0.041 1263
0.025 1040
0.089 1043
0.462 1045/1
0.103 1166/2
0.025 1060
0.166 1335
0.264
0.085 1315/1
1316/ 1 क
0.303 1316/1ख
0.304 1087
0.041
(2)
(1)
0.160
1065/2
0.176
1339/1
0.103
1327/1 ख
0.160
1330/2
0.085
1065/5
0.041
1108
0.051
1192
1197/1
0.017
0.194
1320/2
0.081
1275/ 1 क
0.202
1318/2ख
0.267
1313
0.405
1318/3
1320/1
0.194
0.303
1322/2
0.205
1325/1
0.054
1329/1 क
1332
0.178
1347/2ख
0.085
0.086
1347/2 घ
0.307
1343/1
0.044
1349/3
0.015
1353/5
0.089
1371
0.113
1054/3
0.113
1054/4
0.129
1061/1
0.130
1328/1
1425/1
0.164
0.023
1368/2
0.051
1337/2
0.205
1325/3
0.086
1186
1340
0.136
0.018
1197/2
1212/1
0.052
0.203
1318/2क
0.105
1321/1 ख 3904
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(2)
(1)
1316/2
0.142 1318/4
0.198 1322/1
0.073 1323/2
0.448 1327/1 क
0.203 1329/1 ख
0.054 1331/2क
0.033 1331 /2 ग
0.033 1331 /2ङ
0.033 1347/1
0.405 1353/6
0.040 1366/1
0.032 1370/2
0.061 1314/2
0.125 1055
0.745 1061/2
0.130 1330/1
0.160 1065/3
0.084 1065/4
0.159 1339/2
0.176
0.203 1327/ 1 ग
0.015 1187
1341
1.457
0.013 1198/1
1319
0.105 1321 /1 क
0.101 1308
0.061 1317/2
0.203 1318/5
0.214 1367
0.081 1369/1
0.007 1327/2
0.510 1329/2
0.053 1347/2क
0.086 1347/2 ग
0.086 1347/ 2 ड
0.086 1348
0.113 1366/2
0.032
(2)
(1)
0.135
1359/1
0.020
1372
0.085
1315/2
0.473
1056
0.160
1065/1
0.050
1337/1
1325/2
0.205
0.129
1328/2
0.160
1425/2
0.089
1100
0.405
1323/1
1342
0.040
0.013
1198/2
0.020
1251/1
0.080
1275/ 1ख
0.129
1312
0.101
1317/1
0.405
1318/6क
0.023
1368/1
0.113
1324
0.247
1333
0.034
1331/1
0.033
1331 / 2ख
0.033
1331/2घ
0.202
1336/2
0.054
1349/2
0.103
1349/4
0.060
1370/1
26.597
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवगढ़ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम देवगढ़ की निजी भूमि 26.597 हे. का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
शहडोल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012
क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 559- प्र.क्र.2- अ- 82--2011-12- 5068.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- सोहागपुर
(ग ) नगर/ग्राम-पैलवाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.995 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
95
0.141
96
0.094
97/2
0.142
102
0.255
168
0.626
113
0.872
170
0.127
141/3
0.512
165/3
0.837
207/1
0.020
151/2
0.036
154
0.279
466
0.097
156
0.777
454
0.275
502
0.182
202/2
0.116
420
0.930
174
0.069
205
0.413
422/1
0.040
440
0.297
(2)
(1)
441/3
0.349
0.170
465
0.109
506
457/2
0.035
478/1क
0.011
0.014
98
106
0.075
0.152
99
0.178
173
0.096
104/3
0.040
144
0.405
172/2
0.535
142
0.486
150/2
0.644
442
0.036
151/3
155
0.275
0.210
471
449
0.129
0.081
456
503
0.016
0.040
203
0.210
163/1
172/1
0.129
0.040
418
0.461
421/2
0.405
474
0.210
444
469
0.336
0.158
532
0.017
457/3
0.006
497/1 क
103
0.255
97/1
0.040
0.065
100
0.093
104/1
0.111
104/4
0.405
166
0.119
141/1 3906
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2) 145/2
0.020 157
1.311 447
0.247 151/4
0.036 455
0.020 475
0.085 450
0.432 463
0.069 159
0.809 206
0.326 163/2
0.220 204/1
0.024 419
0.218 422/2
0.041 441/1
0.349 448
0.134 479
0.169 453/2
0.126 472
0.607 498/ 1 क
0.068 142
0.862 165/1
0.270 101
0.053
0.093 104/3
105
0.180 169
0.486 142/2
0.119 164/3
0.009 202/1
0.115 151/1
0.036 151/5
0.015 464
0.158 527
0.210 451
0.032 468
0.061 161
0.324 208
0.285 171
0.993 204/2
0.045 421/1
0.457 439
0.081
(2)
(1)
441/2
0.349
0.210
452
0.125
453/1
457/1
0.035
0.118
477/1 क
0.079
501/1 क
504/1 क
0.031
477/1ख
0.118
0.079
501/ 1 ख
0.030
535/ 1 ख
0.133
498/2
0.128
533/2
0.012
497/3
0.107
528/3
0.151
536
0.364
496
0.113
531
0.182
530/1
0.035
528/1 क
0.012
478/1ख
0.035
504/1 ख
0.236
477/2
0.158
501/2
0.090
535/2
498/3
0.133
0.128
533/3
0.345
495
0.154
507
511/1
0.864
0.186
530/2
0.064
533/ 1क
0.006
497/1 ख
0.036
528/ 1ख
0.021
478/2
0.062
504/2
477/3
0.236
0.158
501/3
0.091
535/3
0.053
499
0.093
508
0.704
511/2 भाग 1 ]
3907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2)
535/1 क
0.030
0.067
498/1ख
0.064
533/1 ख
0.012
497/2
528/2
0.107
478/3
0.021
504/3
0.062
494
0.101
500
0.125
509
0.870
511/3
0.935
योग 32.995
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पैलवाह जलाशय के निर्माण से प्रभावित ग्राम पैलवाह निजी भूमि 32.995 हे. का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर , जिला शहडोल में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन फा. 559- प्र.क्र .2- अ- 82-2011-12- 5068.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- सोहागपुर
(ग) नगर/ग्राम- सकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.869 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
518
0.020
524
1.901
0.020
225
(2)
(1)
226
0.030
0.040
256
311/2
0.079
0.020
336/3
0.069
346
0.020
461/6
0.030
494
506
0.040
0.030
498/1 ज
0.120
502/ 1 च
505/2
0.040
0.041
519
0.415
522/ 1 ग
0.030
227/ 1 क 1
497/2
0.025
0.049
261
0.069
501
0.035
341/1
504
0.069
0.030
492/1
0.089
495
509/ 2क
0.109
0.159
498/211
0.089
505/ 1 ख
0.080
510/2क
521
0.081
0.119
522/ 1 ख
0.049
233
0.030
227/ 1 क3
0.120
462
0.008
312
0.034
341/2
348/2
0.024
492/2
0.030
496
0.030
498/2ख 1
0.120
0.049
498/212
0.030
505/1 ग
0.030
510/3क
523
2.784 3908
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2)
505/ 1 क
0.099
348/1
0.025
497/1
0.024
258/2
0.069
333
0.060
344/2
0.030
461/1
0.020
493/2
0.008
0.069
498/1 क/1
510/ 1 क
0.040
499/1
0.040
505/ 1 घ
0.099
योग .. 7.869
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पैलवाह जलाशय निर्माण से प्रभावित ग्राम सकरिया की निजी भूमि 7.869 हे . का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 19 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 3-2011-12-अ-82-क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-2088 से 2093.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- कोलारस
(ग) नगर/ग्राम - कूड़ा पाडौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.03
401
0.23
393
0.27
391
0.05
432
0.10
456
427
0.05
0.26
402
0.04
403
0.03
392
0.06
390
0.05
389
0.10
434
433
0.09
योग 1.36
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
क्र. 14993 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- सुलीबर्डी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.000 हेक्टर.
भाग 1 ]
3909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2012
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
314/3/1
0.520
314/3/2
0.480
1.000
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-किसान तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 14992 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- उमरबन खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.127 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.073
94/3
94/4
0.030
0.062
94/6
103/5
0.090
104
0.084
105
0.084
118/10
0.083
118/11
0.015
133/3
0.030
133/4
0.015
133/5
0.045
133/6
0.015
134/1
0.060
134/2
0.096
(2)
(1)
137/9
0.032
0.037
137/10
137/14
0.037
0.037
137/15
137/16
0.030
0.172
139/2ख/2
योग .. 1.127
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" ढेकली ( मोहाड़पुरा ) तालाब के बांध निर्माण से प्रभावित होने से. "
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 15001 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम-डोंगला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.501 हेक्टर .
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.086
22/1/1
22/1/2
0.045
0.072
22/3
0.052
23/1/1
0.028
23/1/2
0.102
23/1/3
23/1/4
0.096
0.020
23/2
योग . 0.501
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" डोंगल्यापानी तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से." 3910
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 14994- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- उमरबन कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 17.789 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
175/2
0.133
180/1/1
0.140
180/1/2
0.180
180/4
0.171
180/5
0.232
180/6
0.168
180/7
0.168
180/8
0.342
180/9
0.342
181/1/2
0.028
181/1/3
0.037
181/1/4
0.034
181/1/5
0.026
0.080
181/1/6
0.200
181/1/7
182/6
0.275
188
2.125
189/1
0.500
0.819
189/2
189/3
0.910
21/2/1 ङ
0.066
0.147
22/1,22/2क
0.056
22/1,22/2ख
26/1
0.051
26/2
0.043
0.078
27/1
(2)
(1)
0.097
27/2
0.022
37/3
0.073
120
0.140
121/2
0.056
141/1
141/3
0.015
142/4
0.035
0.035
143/1
152/1
0.058
0,055
152/2
0.085
152/3
153/3
0.037
0.051
153/6
0.132
153/4क
0.030
153/7क/2
0.034
153/4ख
1.857
190/1
1.679
190/2
0.729
191
0.375
231/2/1
0.335
231/2/2
0.145
231/2/3
0.150
231/2/4
0.145
231/2/5
0.170
231/2/6
231/2/7
0.480
0.345
231/2/8
0.195
231/2/9
0.175
231/2/10
0.185
231/2/11
231/2/12
0.165
0.170
231/2/13
0.500
231/3
0.500
231/4
12/ 2क
0.045
0.042
21/1/1
0.039
21/1/2
0.013
153/5/5
0.013
153/5/6
0.025
153/8/2/1
0.029
153/8/2/2
0.026
153/11
156/1
0.013
0.015
156/2
156/5
0.081
0.141
157/1 , 157/2
186/2
0.022
0.020
186/4 भाग 1 ]
3911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2012
(1)
(2)
186/3
0.080
187/1
0.028
187/2
0.028
195
0.086
188
0.067
209/1
0.186
209/2
0.129
0.017
153/7ख
153/4 ग
0.038
योग .. 17.789
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढेकली ( मोहाड़पुरा ) तालाब के बांध निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 14995 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम- खोड़ी मोली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.280 हेक्टर.
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक (1)
(2)
11
0.216
18
0.660
19
0.397
0.280
24/1/1 क/1
24/1/1ख
0.177
24/1/ 1 ग
0.850
0.350
24/1/3
24/2क
0.260
24/2ख
0.260
24/2 ग
0.230
0.250
24/2घ
24/3
0.253
(2)
(1)
0.490
24/1/2
0.423
24/4
24/5
0.182
24/6
0.187
0.293
24/7
24/8
0.056
0.460
76/83/5
0.390
76/83/6
0.256
76/83/7
0.360
76/83/8
योग . 7.280
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढेकली ( मोहाड़पुरा ) तालाब के बांध निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 15002 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- कुवाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.090 हेक्टर.
खसरा
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
क्रमांक (1)
0.090
917/8
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- किसान तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.