मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 45 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2012- कार्तिक 18 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2012
क्र. ई- 5-485 - आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री बी. आर . नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. आर. नायडू सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2012
क्र. ई - 5-370 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनाकं 12 से 24 नवम्बर 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 25 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे . सी. डिसा, गृह विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-823 - आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 15 से 23 अक्टूबर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2012
क्र. ई - 5-818 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस , अपर आयुक्त ( राजस्व ) जबलपुर संभाग को दिनांक 15 से 26 अक्टूबर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एन . एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन . एस. भटनागर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-834- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2012
क्र. ई. 5-817 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , कलेक्टर , जिला होशंगाबाद को दिनांक 1 से 7 नवम्बर 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत होशंगाबाद भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , कलेक्टर , जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-886 - आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा , आयएएस , अनुविभागीय अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 एवं 27, 28 , 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. ई- 5-547 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 से 28 सितम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई - 5-547- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 15 से 19 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-910 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. , आयएएस. , सहायक कलेक्टर , जिला सिंगरौली को दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शनमुगा प्रिया आर.को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2012
क्र. बी- 1-90-2012-2- एक. सुश्री अंजली सिंह ठाकुर (आर आर 2012 ) , राप्रसे परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, रायसेन ने आवेदन पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने का अनुरोध किया है .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2 ) राज्य शासन , एतद्वारा सुश्री अंजली सिंह ठाकुर, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री अंजली सिंह ठाकुर के स्थान पर श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अंजली शाह के सेवा अभिलेखों में की जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले , अवर सचिव, ' कार्मिक'.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2012
एफ. क्र. 11-02-2010- सात-6.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-4-2011 - एम एण्ड जी दिनांक 20 सितम्बर, 2012 द्वारा संसूचित अनापत्ति अनुसरण में राज्य शासन एतद्वारा सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम " सुड़ानिया " का नाम परिवर्तित कर " श्यामनगर " करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 11-02-2010- सात-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-02-2010- सात-6, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal, the 19th October , 2012
F.No. 15-02-2010- Seven-6.-In pursuance of no objection conveyed by Govt . of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-4-2011 - M & G dated 20 September , 2012 the State Government hereby change the name of village of " SUDANIA " tahsil Budni , district Sehore as " SHYAMNAGAR " with immediate effect .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK GUPTA , Addl . Secy.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर, 2012
फा. क्र. 1-5-96-3108-2012 - इक्कीस- ब( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-21 - ब ( एक ) , दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 20 अप्रैल, 2012को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में , नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात्: -
राजस्व जिले
( 1 ) ग्वालियर ( 2 ) गुना ( 3 ) शिवपुरी ( 4 ) छतरपुर (5 ) दतिया ( 6 ) अशोकनगर ( 7 ) भिण्ड.
F. No. 1-5-96-3108-2012 - XXI - B ( One) . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96 - XXI - B ( 1 ) , dated 12th April , 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 20th April , 2012 , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of investigation, namely :
Revenue Districts
( 1) Gwalior ( 2) Guna (3 ) Shivpuri (4) Chhatarpur (5) Datia ( 6) Ashoknagar (7) Bhind.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2012
फा. क्र. 1 ( बी) -8-2004- इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 द्वारा नियुक्त श्री किशोर श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, पन्ना के कार्यकाल दिनांक 23 अक्टूबर 2011 को समाप्त होने के पश्चात् उसे दिनांक 23 अक्टूबर 2011 से 22 अक्टूबर 2014 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
(टीप.- श्री किशोर श्रीवास्तव की जन्म तिथि 27 अप्रैल 1969 सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 27 अप्रैल 2031 सत्ताईस अप्रैल दो हजार इक्कतीस को पूर्ण होगी ) .
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2012
फा. क्र. 1 (सी ) 08-2012 - एट्रोसिट - इक्कीस- ब( 2 ) -शुद्धि- पत्र.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " , भाग -1 , दिनांक 2 नवम्बर 2012 में पृष्ठ क्रमांक 3879 में प्रकाशित हुई है , में शब्द " श्री निदेश शर्मा " के स्थान पर शब्द " श्री दिनेश शर्मा " पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012
क्र. एफ-1 (ए) 190-91- ब- 2-दो. श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर को निजी कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश )
आदेश
भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 67-88-10- तीन- 1799.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
दिनांक 1 नवम्बर 2012 से 9 नवम्बर 2012 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश 10 एवं 11 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन , ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एस. एम . अफजल , भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री एस . एम. अफजल, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम देवास जिला देवास के आम निर्वाचन में सुश्री शमीना सलीम , महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर दिनांक 14 जनवरी 2010 तक सुश्री शमीना सलीम को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शमीना सलीम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शमीना सलीम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 4 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री शमीना सलीम से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा को सुश्री शमीना सलीम को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस की तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 तक उनके कार्यालय में लेखा अथवा विलंब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 26 जून 2012 को तामीली तहसीलदार देवास के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई 2012 को तामील कराई गई, लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री शमीना सलीम द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
[ भाग 1 अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शमीना सलीम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम , देवास , जिला देवास का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (ए. के. शर्मा ) प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. आदेश
भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 67-114-10- तीन -1810 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई, जिला विदिशा के आम निर्वाचन में श्रीमती सलमा बेगम , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की भाग 1 ]
3919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565 - स्था. निर्वा. 10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सलमा बेगम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सलमा बेगम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .
श्रीमती सलमा बेगम को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि श्रीमती सलमा बेगम के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर , 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सलमा बेगम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा ( नगर पंचायत ) नगर परिषद्, कुरवाई , जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 67-114-10- तीन-1811 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई , जिला विदिशा के आम निर्वाचन में श्रीमती सुनीता गोस्वामी, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565- स्था. निर्वा. 10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सुनीता गोस्वामी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सुनीता गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह 3920
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
श्रीमती सुनीता गोस्वामी को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि श्रीमती सुनीता गोस्वामी के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर, 2012को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता गोस्वामी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा ( नगर पंचायत ) नगर परिषद्, कुरवाई , जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(ए. के. शर्मा )
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2012
क्र. 8298-3470-अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया- द्वितीय ( पुस्तकों सहित दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम (3) अनुक्रमांक (1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 1 श्री जे. विजय कुमार
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 2 सुश्री रूचिका चौहान
3 श्री विजय दत्ता बी.
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 4 श्री मोहित बुन्दस
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री सौरभ कुमार सुमन
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 6 श्री अनुग्रह पा
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 7 सुश्री नेहा मारव्या
सहायक कलेक्टर 8 श्री हरजिन्दर सिंह
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 9 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि.
होशंगाबाद संभाग
10 श्री कवीन्द्र नाथ राय
सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.
11 श्री विजय सिंह सराटिया सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
उज्जैन संभाग
डिप्टी कलेक्टर 12 श्री अभिषेक गेहलोत
डिप्टी कलेक्टर 13 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल
सागर संभाग
14 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 15 कु. सपना स्मृति खेमरिया
16 श्री रोशन राय
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 17 श्री दिलीप कुमार चौरसिया.
18 श्री शैवाल सिंह
नायब तहसीलदार (सश्रेय ) 19 श्रीमती वर्षा शर्मा
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
ग्वालियर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 20 कु. दिव्या अवस्थी
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 21 कु. शिखा पोरस भाग 1 ]
3921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
(3) कु. पूनम सिंह
22
सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख. ( सश्रेय ) 23 कु. ज्योति ठोके
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
कु. स्मिता कुमारी
24
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
25 श्री विवेक कुमार शर्मा सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
26 श्री दिपक कुमार अवस्थी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
श्री ललित कुमार ग्वालवंशी
27
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. ( सश्रेय ) 28
राजस्व निरीक्षक श्री मोहन लाल वर्मा
जबलपुर संभाग
29 श्री नमःशिवाय अरजरिया डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 30 कु. रंजना पाटने
31 श्री ऋषि पंवार
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 32 कु. साधना सिंह सिंगराम डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 33 श्री गणेश कुमार जायसवाल डिप्टी कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर 34 कु. सुलेखा ठाकुर
डिप्टी कलेक्टर 35 श्री चंद्र प्रताप गोहल
36 श्री पंकज नयन तिवारी नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 37 श्री गौरव कुमार पाण्डेय
नायब तहसीलदार 38 श्री श्याम नन्दन चन्देल
39 श्रीमती रीति सोनवे नाग सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 40 श्री सहदेव सिंह मार्को
राजस्व निरीक्षक 41 श्री मनीराम आर्मो
इन्दौर संभाग
42 श्री शाश्वत सिंह मीना डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 43 श्री अरविन्द चौहान
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर 44 श्री अनुकूल जैन
45 श्री विजय तलवारे
नायब तहसीलदार 46 श्री महेश सिंह सोलंकी नायब तहसीलदार 47 श्री राकेश सस्तियां
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 48 श्री प्रकाश परिहार
नायब तहसीलदार 49 श्रीमती मधु नायक
50 कु. रेशम गवली
सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख. ( सश्रेय ) 51 कु. श्वेता जमरा
सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख. ( सश्रेय ) 52 श्री लोकेश आहुजा
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
53 श्री मुकेश मालवीय
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
54 श्री राधेश्याम धाकड़
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
(2)
(3) (1)
राजस्व निरीक्षक 55 श्री प्रदीप शिगुंल
56
राजस्व निरीक्षक श्री श्रीकान्त सारोलकर
57
राजस्व निरीक्षक श्री संतोष कुमार शौनकिया
राजस्व निरीक्षक 58 श्री नंद किशोर मालवीय
रीवा संभाग
डिप्टी कलेक्टर श्री नीलाम्बर मिश्र
59
नायब तहसीलदार श्री राजीव कुमार पाण्डेय
60
61
नायब तहसीलदार श्री आशीष अग्रवाल
शहडोल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 62 श्री नीलमणि अग्निहोत्री
राजस्व निरीक्षक 63 श्री हेमन्त सिंह वरकड़े
राजस्व निरीक्षक श्री लालमणि प्रजापति
64
राजस्व निरीक्षक श्री विश्वम्भर सिंह मरावी
65
राजस्व निरीक्षक 66 श्री संतोष कुमार चौधरी
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्रीमती नेहा जैन
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 2 श्रीमती प्रेमलता पाल
नायब तहसीलदार 3 श्री सानत राव देशमुख
नायब तहसीलदार 4 श्रीमती रितु भार्गव
नायब तहसीलदार 5 श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी
6 श्रीमती सविता पटेल
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख.
7 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 8 श्री हेमराज मैहर
राजस्व निरीक्षक 9 श्री शरीफ अहमद
राजस्व निरीक्षक 10 श्री राधेश्याम राठौर
राजस्व निरीक्षक 11 श्री राजेश कुमार धाड़से
होशंगाबाद संभाग
12 श्री श्याम कुमार खरे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 13 श्री प्रभुदयाल गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 14 श्री रूपसिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 15 श्री जगत सिंह ठाकुर
सागर संभाग
16 श्री हरिशंकर नामदेव
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
17 श्री परमाल सिंह कैन सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
(3) 18 श्रीमती इन्दु गौड़
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
ग्वालियर संभाग
19
डिप्टी कलेक्टर श्री मुकेश कुमार शर्मा
डिप्टी कलेक्टर 20 कु. नेहा शिवहरे
21 श्री बाबू खां पठान
सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.
22 श्री शोभाराम कुशवाह सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 23 श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 24 श्री श्याम सुन्दर सिंह सराटिया.
राजस्व निरीक्षक 25 श्री ए. के. सिंह
राजस्व निरीक्षक 26 श्री शशिकान्त गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 27 श्री रामदीन सिंह सेमिल
राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया
29 श्री बलवीर सिंह भदौरिया राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 30 श्री मुन्नालाल जमोरिया
31
राजस्व निरीक्षक श्री लाल बहादुर शर्मा
राजस्व निरीक्षक 32 श्री प्रताप सिंह पटेलिया
जबलपुर संभाग
33 श्री हीरालाल तिवारी
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
34
राजस्व निरीक्षक श्री धर्मराज तुरकर
राजस्व निरीक्षक 35 श्री रामलोचन तिवारी
36 श्री दशमंता मरावी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 37 श्री तेजीलाल उईके
राजस्व निरीक्षक 38 श्री पुन्नूलाल साण्ड्या
39
राजस्व निरीक्षक श्री पोहपसिंह टेकाम
राजस्व निरीक्षक 40 श्री सुन्दरलाल यादव
41
राजस्व निरीक्षक श्री चेतराम पन्धा
42
राजस्व निरीक्षक श्री मनोज कुमार नामदेव
राजस्व निरीक्षक 43 श्री राम प्रताप सिंह गौड़
राजस्व निरीक्षक 44 श्री श्यामलाल धानक
राजस्व निरीक्षक 45 श्री मोतीलाल डेहरिया
46
राजस्व निरीक्षक श्री सुखलाल डेहरिया
इन्दौर संभाग
47
नायब तहसीलदार श्री हरिबाबू श्रीवास्तव
(3) (1)
(2)
48 श्री अखिलेश शर्मा
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 49 श्री राजकुमार खरे
राजस्व निरीक्षक 50 श्री श्रीकान्त तिवारी
राजस्व निरीक्षक 51 श्री सुधीर शर्मा
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 52 कु. श्रृद्धा तिवारी
नायब तहसीलदार 53 श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल
राजस्व निरीक्षक 54 श्री इन्द्रभान सिंह
राजस्व निरीक्षक 55 श्री ललन सिंह
राजस्व निरीक्षक 56 श्री तेजपति सिंह
राजस्व निरीक्षक 57 श्री रामनरेश गौतम
राजस्व निरीक्षक 58 श्री राम प्रताप सोनी
राजस्व निरीक्षक श्री राज नारायण पाण्डेय
59
राजस्व निरीक्षक 60 श्री सुवेन्द्र सिंह
शहडोल संभाग
61 श्री संदीप कुमार बघेल सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक श्री चन्द्रसिंह मरावी
62
राजस्व निरीक्षक श्री धनकुंवर टोप्पो
63
राजस्व निरीक्षक 64 श्री मनोज सिंह
राजस्व निरीक्षक श्री राजाराम कौल
65
राजस्व निरीक्षक 66 श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक श्री गणेश प्रसाद बर्मन
67
राजस्व निरीक्षक श्री माधव प्रसाद मोगरे
68
राजस्व निरीक्षक श्री शिवशंकर मिश्र
69
राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश तिवारी
70
राजस्व निरीक्षक 71 श्री विनोद सिंह
क्र. 8300-3451 - अका- वपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र प्रक्रिया- प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीथार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
अनुक्रमांक (1)
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री कलिराम उईके
वन क्षेत्रपाल 2 श्री सुधीर पटले
वन क्षेत्रपाल 3 श्री सुभाष शर्मा भाग 1 ]
3923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
(3)
होशंगाबाद संभाग
4
वन क्षेत्रपाल श्री रामस्वरूप उईके
वन क्षेत्रपाल 5 श्री चित्रक सिंह सोलंकी
6
वन क्षेत्रपाल श्री बाबूलाल मुवैल
वन क्षेत्रपाल 7 श्री सेवक राम मण्डलोई
जबलपुर संभाग
8
वन क्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल 9 सुश्री अर्चना नारनवरे
10
वन क्षेत्रपाल श्री भूरा गायकवाड़
11 श्री रमेश गेहलोत
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 12 श्री क्रान्ति झारिया
13
वन क्षेत्रपाल श्री सुरेश कुमार भलावी
वन क्षेत्रपाल 14 कु. अंजना मर्सकोले
15
वन क्षेत्रपाल श्री सुरसिंग कल्वेलिया
वन क्षेत्रपाल 16 कु. प्रिती शाक्या
वन क्षेत्रपाल 17 कु. विध्या गिनारे
18
वन क्षेत्रपाल श्री अनिल कुमार क्षत्रिय
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 19 श्री सरदार सिंह चौहान
20 श्री बिसन सिंह मौर्य
वन क्षेत्रपाल
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 21 श्री दिनेश मौर्य
वन क्षेत्रपाल 22 श्री माधोराव उईके
रीवा संभाग
वन क्षेत्रपाल 23 श्री रामेश्वर उईके
वन क्षेत्रपाल 24 श्री लक्सा सोलंकी
शहडोल संभाग
वन क्षेत्रपाल 25 श्री विवेक कुमार कोल
वन क्षेत्रपाल 26 श्री अम्बिका प्रसाद मेरावी
वन क्षेत्रपाल 27 श्री शिवकुमार ककोड़िया
क्र. 8302-3453- अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र - प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीथार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3)
भोपाल संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 श्री संजय पाठक
2 श्री जयराज सिंह राठौर
सहायक वन संरक्षक होशंगाबाद संभाग
3 श्री मनोज कटारिया
सहायक वन संरक्षक
वन क्षेत्रपाल 4 श्री अजय वाहने
5
वन क्षेत्रपाल श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े
वन क्षेत्रपाल 6 श्री हेमराज वट
वन क्षेत्रपाल 7 श्री पंकज चौहान
वन क्षेत्रपाल 8 कु. विनिता जाटव
वन क्षेत्रपाल 9 श्री सिद्धार्थ दीपंकर
इन्दौर संभाग
सहायक वन संरक्षक श्री गोपाल सिंह मुवेल
10
सहायक वन संरक्षक श्री अशोक कुमार सोलंकी
11
सहायक वन संरक्षक 12 श्री रामकिशन सोलंकी
सहायक वन संरक्षक 13 श्री राकेश कुमार डामर
वन क्षेत्रपाल 14 श्री पी. एस. ठाकुर
15
वन क्षेत्रपाल श्री रमेश कुमार मरकाम
वन क्षेत्रपाल कु. आकांक्षा खातरकर
16
वन क्षेत्रपाल कु. श्यामलता मेरावी
17
वन क्षेत्रपाल श्री विजय सिंह मौर्य
18
वन क्षेत्रपाल 19 श्री अजय सागर
श्री पीरूलाल परिहार
वन क्षेत्रपाल 20
वन क्षेत्रपाल 21 श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी
वन क्षेत्रपाल कु. संगीता रावत
22
वन क्षेत्रपाल 23 कु. पायल राजावत
ग्वालियर संभाग
वन क्षेत्रपाल 24 श्री एस. पी. मंगल
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 25 श्री सुनील सुलिया
सागर संभाग
26
सहायक वन संरक्षक श्री राम कुमार अवधिया
वन क्षेत्रपाल 27 सुश्री उर्मिला मरकाम
वन क्षेत्रपाल 28 श्री सद्गुरू चक्रधर
रीवा संभाग
सहायक वन संरक्षक 29 श्री राजेश कुमार निनामा
वन क्षेत्रपाल 30 श्रीमती संगीता सिंह
वन क्षेत्रपाल 31 कु. प्रीति शाक्य
वन क्षेत्रपाल 32 श्री मनोज कुमार वास्कले
शहडोल संभाग
वन क्षेत्रपाल 33 श्री राम कुमार
वन क्षेत्रपाल 34 श्री आर. के . सिंह
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
3924
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
राज्य शासन के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012
क्र. ई - 1-396-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: --
क्रमांक
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)
(4)
(3)
(2)
1
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता तथा पशुपालन विभाग.
डॉ. देवराज बिरदी ( 1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
2
श्री बी. पी. सिंह ( 1984 )
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन .
राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.
3
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.
श्री पी. सी. मीना ( 1984) आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ.
4
प्रमुख सचिव म. प्र . शासन
राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग .
श्री प्रभांशु कमल ( 1985 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.
5
श्री शैलेन्द्र सिंह ( 1988 )
प्रमुख सचिव म. प्र . शासन
विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.
6
सदस्य सचिव
राज्य वित्त आयोग
सचिव म. प्र. शासन श्री शिवनारायण मिश्रा ( 1990 ) अवकाश से लौटने पर.
7
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
श्री अशोक कुमार शिवहरे ( 1995 ) कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना.
8
श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ( 1995 )
आयुक्त-सह-पंजीयक,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार ) .
परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .
3925 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(4) (1)
(3)
9
कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.
श्री डी. पी. अहिरवार ( 1995 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.
10
श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार) .
11
श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ( 1996 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश तथा सचिव , मुख्यमंत्री.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं सचिव , मुख्यमंत्री .
12
कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.
श्री शिवानन्द दुबे ( 1996 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .
13
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
श्री जी. पी. श्रीवास्तव ( 1997 ) संचालक, कौशल विकास, जबलपुर
14
अपर सचिव म. प्र . शासन श्री महेन्द्र ज्ञानी ( 1998 ) कलेक्टर, मंदसौर.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह- संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश.
15
कलेक्टर, मंदसौर.
श्री शशांक मिश्रा ( 2007 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़.
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री शैलेन्द्र सिंह , भाप्रसे ( 1988 ) द्वारा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे ( 1979 ) , वि.क.अ. सह - आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश नई दिल्ली केवल विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री बी. पी . सिंह, भाप्रसे ( 1984 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन केवल संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) उपरोक्तानुसार श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे ( 1995 ) द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप कुमार खरे, भाप्रसे ( 1992 ) , कमिश्नर, रीवा संभाग तथा कमिश्नर, शहडोल संभाग , केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
3926
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर ( तेन्दूखेड़ा ) दिनांक 22 सितम्बर 2012
रा. प्र. क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2011-2012 पत्र क्र.- 881- प्र.आ.वि.अ. भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4)
0.877 तेन्दूखेड़ा चरगंवा
नरसिंहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/ सं. ) संभाग , नरसिंहपुर.
चरगवा गुदरई मार्ग सड़क निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
नरसिंहपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012
रा. मा. क्र. - 1 अ-82 वर्ष 2012-2013 पत्र क्रमांक-406- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2) (3)
(4)
अजंसरा
गाडरवारा
0.066 नरसिंहपुर
प.ह.नं. 66 न.बं. 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
घघरोला माईनर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो. सागर नहर संभाग क्र. 1 , करेली.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3927 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 1 अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6) (2)
(4)
(1)
(3)
(5)
45.236
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
नसरुल्लागंज घुटवानी
घोघरा जलाशय हेतु डूब क्षेत्र सीहोर
संभाग , सीहोर.
एवं वेस्ट वियर हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
प्र. क्र. 2 अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
नसरूल्लागंज हमीदगंज
सीहोर
0.833
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, सीहोर.
घोघरा जलाशय की हमीदगंज वितरिका हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3928
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
क्र. 3131 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
रीवा त्योंथर
1.120
खाम्हा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3133 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (1)
(3)
रीवा
1.310
सहलोलवा-53
त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3929 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
क्र. 3135 - प्रशा .- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
रीवा त्योंथर
1.250
घोड्डिहा
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(6) (3)
(4)
(5)
(1)
(2)
विदिशा शमशाबाद शमशाबाद
3.505 योग 3.505
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन.
संजय सागर ( वाह ) मध्य सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहरों का निर्माण.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )/ भू-अर्जन अधिकारी नटेरन जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 3930
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.-11-12- संशोधन. श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 - अ- 82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 16 मार्च 2012 दैनिक जागरण में दिनांक 2 मार्च 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 मार्च 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
(चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित " 05 मकान , 04 टिन शेड " कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर ).
सही संशोधित प्रविष्टि (3) प्रकाशन जिसमें हुआ (1)
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 16 मार्च 2012.
1069.05 वर्गमीटर ( कुल मकान 05 ) टिन शेड ( 04 ) बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.
दैनिक जागरण , दिनांक 2 मार्च 2012
चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित " 05 मकान, 04 टिन शेड" कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीबाल 63.6 मीटर .
नई दुनिया, दिनांक 2 मार्च 2012
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012
नस्ती क्र. 97-2011 - एल ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.-11-12- शुद्धि पत्र. श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा , जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ- 82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में अप्राप्त दैनिक जागरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
(चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित " 05 मकान , 04 टिन शेड " कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर ) .
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
निर्मित रकबा वर्गमीटर में
निर्मित रकबा ( वर्गमीटर में )
भूखंड भूखंड का
भूखंड
रकबा ( व.मी. )
क्र.
प्रकाशन जिसमें हुआ
(6)
(5)
(2)
(3)
क्र. (4)
(1)
( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी.
मध्यप्रदेश 551
551
501.66
( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी.
(2) शौचालय 4.50 व.मी.
राजपत्र,
(2 ) शौचालय 4.50 व.मी.
भाग -1
(3 ) बाउंड्रीवाल 55.7 मी. × 2.3 मी. ऊंचाई (3 ) बाउंड्रीवाल 55.7 मी.× 2.3 मी. ऊंचाई 3931 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(6) (1) (2)
(3)
(4) (5)
07
07
( 1 ) पक्का मकान 115.0 व.मी.
501.66
( 1 ) पक्का मकान 115.0 व.मी.
(2 ) बरामदा 27.00 वर्गमीटर (2 ) बरामदा 27.00 वर्गमीटर
(3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी . x 1.6 मी. ऊंचाई (3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी . x 1.6 मी. ऊंचाई
दैनिक जागरण , दिनांक 3-10-12 .
421
( 1 ) मकान 231.30 वर्गमीटर
501.66
(1 ) मकान 231.30 वर्गमीटर
421
(2 ) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर (2) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर
नई दुनिया, दिनांक 2-10-12 .
(3 ) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर (3 ) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर
420
420
( 1 ) मकान 78.11 वर्गमीटर
501.66
(1 ) मकान 78.11 वर्गमीटर
(2) मकान 208.38 वर्गमीटर (2) मकान 208.38 वर्गमीटर
(3 ) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी.
(3) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी.
(4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर.
(4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर
2006.64 व. मी . 1069.05 व. मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर कुल .. 1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 3 सितम्बर 2012
प्र. क्र. 04 - अ- 82-11-12 भू.अ. अ. बरगी-2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा
(हे . में. )
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
कटनी
0.85
रीठी रजपुरा नं. बं.
कार्यपालन यंत्री, न. वि. सं. क्र. 3 , बरगी दांयी तट मुख्य नहर कटनी. निर्माण हेतु. 352प. ह. नं. 22/47
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3932
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. 3099 - भू-अर्जन- कार्य . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम- रजरवार
( घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.112 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.112
67
योग . 0.112
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3101 - भू-अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम- किचवरिया
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.328 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.040
390
0.028
395
0.036
341
0.016
342
343
0.088
344
0.060
79
0.036
0.024
80
0.328
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली केमली सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
पत्र क्र. 3137 - प्रशा- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) ग्राम-चोरमारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.500 हे .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.044
1517/2
473/3
0.080 भाग 1 ]
3933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
158/2
0.112
159/2
0.108
162/4
0.156
0.500
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत डेंगरहट माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012
क्र. 3144- प्रका- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- अमिलिया
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-2.074 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया नं. 2 माईनर के निर्माण हेतु
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
2217
0.008
0.008
2218
2215
0.020
2214
0.020
2212
0.040
2171
0.064
2133
0.064
(2)
(1)
0.032
1977
0.124
1974
0.080
1978
0.052
1961
1962
0.064
0.020
1963
0.032
1958
0.104
1927
0.008
1926
0.020
1901
0.032
1900
0.004
1903
0.052
1899
0.008
1898
0.040
1896
0.008
1894
0.008
1889
0.052
1890
1891
0.064
0.020
1881
1807
0.064
1808
0.012
1810
0.064
0.008
1812
1666
0.048
0.092
1665
0.120
1663
0.008
1678
0.016
1662
0.072
1652
0.040
1651
0.008
1654
1637
0.010
1640
0.052
0.004
1643
0.016
1639
1644
0.040
0.028
1607
0.040
1604
0.010
1605
1603
0.032
0.120
1602
0.010
1650
योग 1.962 3934
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
म. प्र. शासन की भूमि
1895
0.016
1821
0.016
1809
0.020
1664
0.020
1661
0.008
1641
0.032
0.112
योग (ब) .
2.074
महायोग ( अ +ब)
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3146-प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- अमिलिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.835 हेक्टेयर
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(1)
(हे. में ) (2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
415
0.008
414
0.044
0.050
413
399
0.032
(2)
(1)
400
0.013
0.032
397
0.032
398
396
0.036
0.040
395
0.084
388
387
0.016
0.048
386
0.024
385
384
0.084
356
0.008
0.064
362
361
0.048
0.008
364
360
0.036
0.054
354
0.016
365
339
0.124
0.50
338
0.080
331
0.070
332
0.008
333
299
0.192
293
0.020
298
0.040
0.024
301
0.040
271
270
0.160
263
0.048
262
0.048
0.052
260/4
260/3
0.036
0.010
261/1
0.090
259
0.070
258
253
0.040
252
0.070
0.170
249
235
0.180
0.084
234
0.040
233
232
0.080
0.044
225
0.034
226 भाग 1 ]
3935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
227
0.060
228
0.070
2.811
योग (अ)
म. प्र. शासन की भूमि
267 0.024 0.024
योग ( ब)
महायोग (अ+ब) 2.835
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3148- प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
( ग ) ग्राम-करौली खुर्द
( घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.12 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परिसिधी माईनर के निर्माण हेतु
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
( अ ) निजी भूमि का विवरण
(1)
(2)
57 0.06 58 0.06 योग (अ) 0.12
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर परिसिधी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3150- प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम - उकसा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.98 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
(2)
(1)
0.03
176/1
0.06
177
0.08
187
0.01
188
0.19
180
0.04
289
0.03
290
0.04
291
0.08
324
0.03
322
0.08
319
0.04
318
314
0.04
313
0.03
0.03
312 3936
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2) (1)
346
0.06
0.21 345
344
0.02 365
0.08 366
0.07 367
0.02 368
0.02 369
0.09
0.02 374
373
0.12 375
0.01 384
0.14 385
0.08 386
0.01 390
0.03 387
0.06 389
0.03 388
0.02 634
0.04 633
0.01 635
0.02 637
0.07 636
0.01 638
0.04 630
0.03
0.01 643
0.05 644
645
0.02
0.01 646
647
0.07 648
0.01
0.01 627
655
0.01 656
0.07
0.04 619
618
0.07 617
0.04
0.03 616
674
0.03 669
0.04 670
0.06
0.01 673
672
0.02
0.15 671
(2)
(1)
0.02
683
0.03
684
0.02
682
2.94
योग ( अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.02
175
302
0.01
0.01
325
योग (ब) . 0.04
2.98
महायोग ( अ+ ब )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर क्र. 1 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3152 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- सुपेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.33 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.14
1426 भाग 1 ]
3937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
1427
0.02
1432
0.02
1433
0.07
1436
0.07
1437
0.01
योग (अ) 0.33
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक
महायोग (अ+ब ) 0.33
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3154 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- सजमानी कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.29 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
639
0.02
641
0.03
(2)
(1)
0.07
642
0.04
643
0.05
644
0.05
668
0.03
669
0.02
670
0.07
722
0.06
723
753
0.04
0.05
754
755
0.04
757
0.05
0.01
758
0.07
773
0.05
774
0.08
775
776
0.05
0.02
819/2
0.13
820
823
0.10
0.16
824
1.29
योग ( अ )
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
निरंक महायोग ( अ + ब ) 1.29
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3156- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा 3938
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम-सजमानी कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.70 हेक्टेयर .
सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के
निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
16
0.34
117
0.09
120
0.04
0.03
121
122
0.05
128
0.08
134
0.04
132
0.07
147
0.03
146
0.01
145
0.01
144
0.01
150
0.12
163
0.02
164
0.25
195
0.08
196
0.10
194
0.01
193
0.03
186
0.08
187
0.03
310
0.07
314
0.03
334
0.07
315
0.04
0.05
332
324
0.07
325
0.05
329
0.04
368
0.02
369
0.10
0.09
373
(2)
(1)
0.07
375
0.05
392
0.08
393
0.04
397
0.01
398
0.07
399
400
0.04
0.04
401
0.04
432
0.03
433
0.05
434
438
0.06
0.05
439
0.04
440
0.06
441
0.07
443
0.03
493
0.03
494
0.03
495
0.02
496
0.02
497
0.02
498
0.01
499
518
0.03
0.03
740
0.02
741
0.02
742
743
0.03
0.01
744
0.04
794
795
0.02
0.14
797
0.05
840
0.06
841
0.02
842
0.03
839
0.01
843/1
0.01
844
0.02
845
0.02
851
3.67
योग (अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 130
0.01
0.01
519
0.01
815
योग ( ब) 0.03
महायोग ( अ+ ब ) 3.70 भाग 1 ]
3939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3158 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन---
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- अमिलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.040 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिधी सब माइनर के निर्माण हेतु.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
740
0.024
741
0.008
749
0.028
750
0.072
752
0.032
0.028
753
760
0.064
761
0.004
765
0.140
776
0.010
777
0.048
779
0.032
785
0.040
792
0.024
793
0.032
799
0.028
800
0.028
(2)
(1)
0.052
813
812
0.064
0.032
819
0.020
818
0.016
841
0.004
842
0.030
840
0.044
839
0.008
837
0.008
851
0.028
852
0.028
836
0.020
858
0.016
859
0.028
860
1.040
योग (अ)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 3160 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- भगवानपुर
1.017 हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल -
रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
254/1
0.024
0.450
255 3940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
256
0.258
265
0.063
267
0.075
270
0.045
278
0.016
योग .. 0.931
म. प्र. शासन
0.002
253
266
0.060
269/1
0.024 योग .. 0.086
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 3162 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- चुनरी कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.692 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हे . में)
(1)
(2)
156
0.060
169
0.005
173
0.039
174
0.047
0.094
175
(2)
(1)
0.038
176
0.043
177/2
0.020
179
0.059
181/1
0.006
181/2
0.027
181/3
0.090
191/1
0.116
191/3
0.019
191/4
0.059
193
0.040
194/1
0.060
194/2
195/2
0.150
0.234
197
0.056
234/3
234/4
0.138
0.044
239
0.009
255
0.007
256
257
0.100
0.020
260/1
0.010
261/1
0.019
261/3
262
0.011
0.054
267/1
1.674
योग
म. प्र. शासन
0.010
180
0.008
192
योग
0.018
महायोग 1.692
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2012
क्र. भू- अ- 1-ए- 82-2011-12 -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग) ग्राम- पीपलखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.060 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा ( हे . में) (1)
(2)
211/1
0.300
0.450
212/2
413
2.240
0.900
414
3.350
409
1.870
412
410
0.490
211/2
0.330
220
0.270
0.810
219
0.050
46/3
11.060
कुल योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ-2- ए- 82-2011-12- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग) ग्राम- बरीं बगराज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.729 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.769
102
104
0.134
0.093
122/2/ 2/ 2ख
0.704
101/2
0.089
122/2/2/ 2क
0.757
103/2
1.328
113/2
0.194
103/1
0.350
113/1
1.582
114/2
0.772
120/2
0.243
122/1/2
0.344
105
1.800
106/1
0.628
107/1/1
0.631
107/1/2
0.628
107/1/3
0.968
108 , 109 , 169/2
0.640
112
0.109
119/2
2.558
114/1
0.032
115/2
0.522
120/1
0.117
117/2
0.032
119/1
0.040
122/2/2/1
0.486
124, 126/2/2/3
0.724
122/2/2/3 3942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
122/2/2/4
0.182
123/1
1.076
122/2/2/5
0.100
123/3
1.546
0.668
124, 126/1/4
123/2
1.310
0.259
124, 126/1/3
0.101
124, 126/2/2/4
0.190
124, 126/2/2/1 क
0.668
124, 126/1/2
0.618
124 , 126/2/2/2
0.498
124, 126/1/1 /1 क
0.833
124, 126/2/ 2/ 1 ख
0.417
124, 126/1/1 / 1 ख
82
0.478
79/2
0.979
133 , 134/2/1
0.064
0.226
133, 134/2/2
0.242
133, 134/2/3
योग : 27.729
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ -4- ए- 82-2011-12- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग) ग्राम- बगराज
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.921 हेक्टेयर.
(2)
(1)
खसरा नं .
रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
202/181/1
1.500
202/181/2/2
0.258
173/1
0.303
173/2
0.303
173/3
0.566
173/4
0.085
171/2
88/2
1.000
0.906
184
योग : 4.921
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर बढ़ाने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ- 5 - ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील - बैरसिया
(ग ) ग्राम- बूधौर कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.155 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
17/2, 19 ,
2.205
20, 331/17
31/1
1.623
0.967
31/2
38
0.360
16/2
योग : 5.155 भाग 1 ]
3943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ-6- ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- भैंसखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.762 हेक्टेयर.
रकबा (हे . में) (2)
खसरा नं. (1)
196/1
2.080
424/6
0.209
424/8/1
0.209
0.202
469/399/2
0.800
284 , 473/283/2/1
204/2
1.303
204/1
1.306
266/2
1.218
1.935
273
269
1.500
योग : 10.762
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ-7- ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- खैजड़ा बब्बर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.093 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
1.000
143/2
1.922
64,65/2/2
1.214
60/2/2
1.000
47/2/1
0.850
47/2/2
4.059
139 , 140 , 141 ,
142/2/1
1.214
139 , 140 , 141 ,
142/2/3
1.214
139 , 140, 141 ,
142/2/2
1.000
57, 58 ,
353/ 57/ 1 क
0.938
57, 58 , 353/57/2क
1.822
57, 58
353/57/2ख , 57 , 58
0.323
353/57/ 1 ख 3944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
1.323
50 51/2
1.214 योग : 19.093
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 8 - भू- अ- 8 - ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग ) ग्राम- ऊटखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.309 हेक्टेयर.
खसरा नं. (1)
रकबा ( हे . में ) (2)
199/1/3
1.500
90/1/1 /5ख
0.809 योग : 2.309
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अ- 9 - ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
( ग ) ग्राम- बूधौरखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.885 हेक्टेयर.
रकबा ( हे. में ) (2)
खसरा नं . (1)
36/1
0.405
1.406
37/1/1
1.742
37/1/2
1.500
46, 47,
48/1/2
1.918
52/2/1
52/2/2
1.914
45
1.000
योग : 9.885
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
क्र. 3109- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- दुअरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.37 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नं.
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.20
159/1 , 159/2
167
0.05
108
0.14
0.02
170
173
0.20
175
0.06
189
0.15
0.03
197/1 , 197/2
210
0.13
0.19
218/1 , 218/2
219
0.04
226
0.15
727
0.01
746
0.11
771
0.05
780
0.02
801
0.08
810
0.08
812
0.08
(1)
(2)
813
0.03
0.08
814
0.08
815
0.01
853
854
0.11
855
0.01
0.12
856
0.05
859/1 , 859/2
861
0.01
0.02
862/1 , 862/2
0.10
867
868
0.01
871
0.01
872
0.14
0.08
873
875
0.09
0.06
911
912
0.10
0.05
916
0.03
917
928
0.14
0.10
934/1 , 934/2
0.09
941
0.01
943
0.26
944
0.03
945
0.06
946
1029
0.10
0.13
1030
0.12
1031
0.01
1035
0.10
1038
0.01
1039
0.02
1075
0.24
1076
0.28
1082/1 , 1082/2
0.01
1088/1 , 1088/2 , 1088/3
0.10
1102/1 , 1102/2
1110
0.27
0.01
1111
0.08
1113 3946
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
1114
0.28
1115
0.20
1140
0.18
1141
0.13
1142
0.13
1143
0.80
1147
0.12
1148
0.12
1150
0.06
0.04
1151/1 , 1151/2
7.29
योग (अ)
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 209
0.01
735
0.04
0.02
884
1036
0.01
0.08
योग ( ब ) ..
योग (अ+ ब ) 7.37
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंअरा सब- माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3111 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- बडखरा 740
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.18 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नं.
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.07
659
0.02
661
0.02
662
664
0.03
667
0.04
0.04
668
669
0.04
0.01
672
0.03
673
0.01
674
0.02
675
626
0.09
677
0.06
0.16
680
683
0.02
816
0.01
0.04
919
920
0.02
0.02
1014
1018
0.01
0.03
1020
0.06
1021
0.03
1022
0.05
1029
0.03
1032
0.06
1034
1037
0.03
0.01
1038
0.09
1048
1049
0.01
1050
0.09
0.15
1064
1066
0.03
1067
0.03
0.01
1068
0.02
1077 भाग 1 ]
3947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
1078
0.05
1081
0.05
0.06
1082
1083
0.09
1084
0.01
1087
0.02
0.03
1100/1 , 1100/2
1151
0.02
1152
0.03
1167
0.03
1168
0.01
1171
0.02
1172
0.05
1173
0.12
1376
0.04
2.13
योग (अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 1019
0.01
1074
0.02
1051
0.02
0.05
योग (ब)
2.18 हे.
योग (अ +ब)
2.13 हे.
निजी भूमि का रकबा
0.05 हे.
म. प्र. शासन की भूमि
का रकबा
महायोग 2.18 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3113 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- बडखरा 739
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.28 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नं.
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
( अ) निजी भूमि का विवरण
259
0.01
0.01
261
0.04
271
0.03
272
276
0.03
277
0.03
0.03
291
0.06
292
0.06
293
294
0.16
297
0.16
318
0.01
319
0.06
320
0.02
0.07
321
0.07
429
430
0.10
431
0.01
432
0.11
438
0.02
439
0.12
योग (अ ) 1.28
( ब) म. प्र. शासन की भूमि NIL
प्रस्तावित कुल निजी भूमि 1.28 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
3948
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3115- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- बडखरा 740
( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.86 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नं.
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
245
0.03
251
0.05
252
0.08
253
0.05
358
0.02
259
0.06
261
0.01
454
0.08
455
0.08
457
0.06
458
0.07
462
0.01
0.06
463/1 , 463/2
467
0.10
479
0.04
480
0.06
योग (अ) 0.86
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि NIL
0.86 हे .
योग ( अ +ब)
0.86 हे .
प्रस्तावित निजी भूमि का
रकबा
NIL
प्रस्तावित शासकीय भूमि
का रकबा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3117 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग ) ग्राम- सांडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.45 हेक्टेयर.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नं. (1)
( अ) निजी भूमि का विवरण
475
0.01
0.06
1799
1800
0.01
0.03
1801
1802
0.02
1803
0.07
0.04
1804
1805
0.01
1807
0.01
0.04
1818
0.1
1819
1820
0.01
0.01
1841
1842
0.02
1843
0.03
1844
0.02
0.03
1848 भाग 1 ]
(1)
(2) 1850
0.03 1852
0.03 1853
0.05 1854
0.01 1858
0.08 1859
0.04 1860
0.02 1861
0.01 1869
0.02 1870
0.04 1872
0.04 1897
0.02 2006
0.08 2007
0.03 2008
0.02 2009
0.02 2012
0.02 2014
0.10 2015
0.14 2016
0.02 2021
0.30 2022
0.02 2041
0.02 2049
0.02 2054
0.02 2055
0.02 2056
0.01 2063
0.14 2064
0.30 2070
0.16 2071
0.06 2074
0.16 2075
0.20 2131
0.01 2132
0.10 2133
0.01 2134
0.01 2141
0.20 2142
0.24 2146
0.08
0.20 2152
3949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
2153
0.02
0.32
2162
0.08
2163
0.10
2164
2166
0.05
2167
0.06
योग (अ) 4.27
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 2066
0.06
0.02
2145
0.02
2155
2171
0.08
योग ( ब) 0.18
योग (अ+ ब ) 4.45
निजी भूमि का रकबा 4.27 हे .
म. प्र. शासन की भूमि का 0.18 हे .
रकबा
महायोग 4.45 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंअरा सब- माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 31 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 3950
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
( ख) तहसील- चन्दला
(ग ) ग्राम- जगतपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.609 हेक्टर .
भू-अर्जन खसरा
विविरण से भूखण्डोंकी
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
संख्या
(1)
(2)
18
0.101
19
0.160
20/1/1
0.218
20/1/3
0.250
20/1/4
0.251
23/4
0.235
23/5
0.280
23/7
0.288
101
0.086
108
0.109
111/2
0.111
114/1
0.171
115
0.008
117
0.010
119
0.116
128/2
0.172
128/4/1
0.420
137/1
0.072
137/2
0.036
138
0.072
139
0.032
142/3
0.072
146/3
0.120
147
0.080
187/2/3
0.176
187/3/1
0.010
[ भाग 1
(2)
(1)
0.187
187/3/2
0.100
189
190/1
0.037
190/2
0.130
190/3
0.038
192/1
0.461
4.609
योग ..
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर की जगतपुर माइनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 32- अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - चन्दला
(ग) ग्राम- बछौन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.170 हेक्टर.
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
भू-अर्जन खसरा विविरण से भूखण्डों की संख्या
(1)
(2)
0.122
4549/2
4560/1
0.227
4561/1
0.029
4630/1
0.221
4630/3
0.017
0.186
4633/1
0.220
4633/3 भाग 1 ]
3951
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
4641/1
0.278
4641/2
0.096
4647
0.110
4648/1
0.096
4648/2
0.060
4649/2/2
0.297
4671
0.308
4672/2
0.117
4674
0.357
4675
0.105
4676
0.095
4678
0.102
4680
0.275
4733/1
0.100
4734
0.181
4736
0.148
4737/1
0.020
0.270
4741
4742
0.133
योग .. 4.170
(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर एवं जगतपुर माइनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 33- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील- चन्दला
(ग ) ग्राम-बिलहरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निज़ी भूमि- 0.315 हेक्टर.
भू-अर्जन खसरा
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
विविरण से भूखण्डों की
संख्या
(2)
(1)
0.190
1344/1/2/3/1
0.125
1345/1
0.315
योग
( 2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना के अंतर्गत बछौन शाखा नहर की बिलहरी माईनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2012
क्र. 11743 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( पाड़लियाखेड़ी तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़ 3952
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(ग ) ग्राम- कल्पोनी , रसुलपुरा, बखेड़, पाड़लियाखेड़ी (घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.626 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हे. में ) (1)
(2)
नहर में शेष अर्जित भूमि
ग्राम-कल्पोनी
29
0.050
443/1/5
0.140
287/3
0.090
287/4
0.050
287/5
0.050
290
0.050
36/2
0.750
454/1/2
0.251
28
0.120
64/1
0.090
215/2
0.050
289
0.090
454/1/1/2
0.051
454/1/1/3
0.051
206/1
0.100
35
0.100
276/1/1
0.100
208/2/1
0.300
208/2/2
0.300
294/2/2
0.130
294/2/1
0.150
3.063
योग .
डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि
ग्राम- रसुलपुरा
289/1/3
0.151
249
0.045
270/1/1
0.452
551/1
0.582
योग .
1.230
ग्राम-बखेड़
1463/2251/2
0.108
274/2
0.500
योग
0.608
ग्राम-कल्पोनी
391
0.216
432/3
0.420
568/4
0.089
योग ..
0.725
(2)
(1)
ग्राम-पाड़लियाखेड़ी
0.100
750
756
0.350
0.250
733
0.150
831
0.150
754
1.000
योग.
6.626
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- पाड़लियाखेड़ी तालाब नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11745 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील - पचोर
(ग ) नगर/ग्राम- नीनोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.171 हेक्टर
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हे . में )
(2)
(1)
365/1
0.103
0.026
273/3
0.004
272/1/2
272/1/1
0.004
272/1/3
0.004
0.012
272/2
0.018
271
0.171
योग
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , उज्जैन .
(3 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कार्यालय , सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 अक्टूबर 2012
पत्र क्र. 930 - भू- अर्जन- 2012- प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम- गुन्दरई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.230 हेक्टेयर.
खसरा नवम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
124, 125/1
0.020
0.120
126, 128/5
0.120
128/1 , 128/4
128/3
0.130
137/3
0.440
137/4
0.170
0.080
138/5क, 143/5
138/ 5ख
0.100
0.050
139, 140
योग : 1.230
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चरगुवा से गुन्दरई मार्ग ( सड़क निर्माण ) हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- आष्टा
(ग ) नगर/ ग्राम- रोलागांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.828 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
110/1
0.081
110/2
0.069
0.032
109-110/1
0.016
111/2-112/2
618/118/6
0.006
0.016
111/2-112/3
618-118/1
0.028
111/2-112/4
0.016
618-118/ 5
0.024
0.016
111/2-112/6
0.016
618/118/4
111/2-112/8
0.021
111/2-112/ 12
0.024
0.073
114-118-569/114/2
618/118/2
0.004
618/118/3
0.016
0.025
120-124/3
120-124/ 4
0.008
120-124/5
0.012
0.057
615-120/ 1
615-120/3
0.012
359
0.061
360/2
0.021
360/1
0.065
360/4
0.029
358/3
0.016
360/5
0.006 3954
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
360/6
0.025
0.025
361/1
586/360
0.008
योग : 0.828
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ग्राम- झीकडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.070 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
37
0.013
47-48-49
0.247
67
0.154
38-50/ 1
0.009
41
0.024
46/1
0.130
46/2
0.028
62
0.121
66
0.113
71-73
0.021
69/1
0.012
69/2
0.089
74/1
0.021
72
0.044
182/71/3/2
0.016
182/71/1
0.028
1.070
योग :
[ भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ग्राम- मनीरामपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.552 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.013
37/1
37/2
0.013
0.025
38
0.025
39
0.013
40-41/1
0.024
45/3
0.146
47-48/3
57/3
0.162
75/2
0.041
0.029
88/73
0.021
74/92/74/1
91/35
0.040
योग : 0.552
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3955
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 05 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- आष्टा
(ग ) नगर/ग्राम- बडघाटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.715 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
74
0.154
174
0.028
79/1
0.016
151/1
0.006
79/2
0.020
151/4
0.012
180/1
0.016
97/2-98-99/ 1
0.024
252/171
0.016
0.016
192/2-196-197/ 1
100/3
0.012
151/3
0.016
104/1
0.016
104/3
0.008
104/2
0.012
0.073
107-121-122
187
0.049
210
0.049
225-226
0.041
0.040
110
0.020
172/1-173
0.105
188
0.049
0.057
209-218-219-220-221
0.046
(2)
(1)
0.012
112-117/1
0.028
113-114/1/ 1
112-117/2
0.012
0.029
193-194-195 / 2
112/117/3
0.016
0.008
193-194-195/ 1
112-117/4
0.024
0.012
125-133/2-243/134
0.008
114/2/3
0.016
114/2/4
0.016
114/2/5
0.016
114/2/1
0.012
116/2
0.012
114/2/6
0.020
114/2/7
0.028
126-127-246/126/1
0.020
126-127-246/126/4
0.016
126-127-246/ 126/2
0.009
154-155-156/1
0.006
192/1
200-201/ 1
0.061
0.009
154-155-156/2
0.016
249/154
0.073
192/2-196-197/2
0.036
171/2
0.036
202-203-204/1
0.021
178/4-179
0.012
183/1-182/2-184-186/1
0.029
198-199/2
0.073
206
216
0.045
0.010
217
192/2-196-197/3
0.073
योग : 1.715
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3956
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 06 - अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- आष्टा
(ग ) नगर/ग्राम-कुम्हारिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.864 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
5
0.012
19
0.036
0.049
52/2-53-18/2
0.065
7/8/9
17-20/1
0.065
17-20/3
0.025
0.024
17-20/2
17-20/4
0.016
18/2
0.033
22/1
0.073
0.049
24-25/4/1
44-48/2
0.032
44-48/3
0.098
21/1
0.076
21/2
0.021
23-56/ 23
0.021
24-25/5
0.081
43/4
0.061
24-25/1
0.146
24-25/2
0.073
0.186
31-33-35-38/1
24-25/3
0.061
43/3
0.007
15-26
0.097
(2)
(1)
0.053
29/2-34/1/2
0.202
40
0.125
31-33-35-38-3/ 2
0.041
36
0.036
52/3-53/ 18/1
योग : 1.864
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 07 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील - आष्टा
(ग) नगर/ग्राम- केलापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.081 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.134
75/3
76
0.057
78/1
0.097
0.081
78/2
78/3
0.073
78/4
0.032
78/5
0.202
0.041
79/1
0.364
78/6
1.081
योग :
भाग 1 ]
3957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 08- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ग्राम-छापर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.324 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
10/2
0.016
12
0.028
23
0.105
13/1
0.067
13/2
0.048
22-38
0.081
30/1
0.016
117
0.028
31
0.048
33-34/ 1
0.073
33-34/4
0.049
64/1
0.024
64/7
0.012
77/1
0.005
64/8
0.016
78/2
0.037
(2)
(1)
0.016
64/9
76
0.032
78/1
0.041
369/3
0.007
89
0.016
0.016
90
0.041
101
103-105/2
0.032
0.016
104/1
0.105
112
0.012
340/1-377-342/1-400/341 /1
114
0.041
0.049
115
0.050
116-384/116
0.049
113
308-309
0.041
338
0.049
0.065
10/1
0.057
313
0.061
339
0.069
342
343
0.041
351
0.210
352
0.005
0.097
353
0.041
354
0.085
355-378/355/ 1
0.146
355-378/355/2
369/2
0.024
0.129
368/1
368/2
0.028
योग : 2.324
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3958
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012
क्र. एफ. 1579 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- नरवार कला
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
196/2 क
0.014
196/2 ख
0.014
196/2 ग
0.014
324/2 क
0.110
331/1
0.021
330
0.040
332/1 क
0.041
332/1 घ
0.031
332/1 ख
0.050
निजी खाता योग : 0.335
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नरवार तालाब योजना अंतर्गत नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 17 अक्टूबर 2012
क्र. क्यू- भू-अर्जन-12-896.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग) ग्राम- नयाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.09
329
330
0.05
0.01
336
337
0.10
0.05
339
0.01
340
0.07
344
0.03
346
0.08
347
0.06
348
0.02
350
0.01
359
0.06
364
0.12
365
0.04
368
0.05
369
0.04
370
371
0.17
0.02
503
0.05
504
0.04
508
0.01
509
0.12
510 भाग 1 ]
3959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
511
0.04
512
0.08
513
0.03
514
0.04
515
0.03
516
0.01
517
0.05
518
0.01
519
0.13
520
0.02
521
0.01
537
0.13
539
0.14
546
0.08
551
0.02
552
0.02
553
0.01
556
0.05
557
0.06
558
0.10
563
0.05
703
0.04
704
0.06
705
0.04
710
0.12
711
0.03
712
0.06
713
0.02
719
0.01
720
0.08
योग : 2.87
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-12-903.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग) ग्राम- पड़रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
108
0.161
0.161
योग :
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी, दिनांक 19 अक्टूबर 2012
प्र.क्र. 3-2011-12 - अ-82- क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-2088 से 2093.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- कोलारस
(ग ) नगर/ग्राम- कूड़ा पाडौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.36 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेर में)
(2)
(1)
0.03
401
0.23
393
0.27
391
0.05
432
0.10
456 3960
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
427
0.05
402
0.26
403
0.04
392
0.03
390
0.06
389
0.05
434
0.10
433
0.09
योग : 1.36
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, कोलारस , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012
नस्ती क्र. 76-2011- एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 31 -अ-82- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- पिपल्या सैलानी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( अर्जित रकबा ) - 1.69 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
43
0.33
44
0.02
66/1
0.13
0.22
59/2
(2)
(1)
60
0.11
0.03
61/1
0.01
62
65
0.51
71
0.03
0.30
70
योग : 1.69
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी , सनावद वितरण शाखा की उप शाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 46-2011 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 29 - अ-82- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- इनपुन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( अर्जित रकबा ) -0.404 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा क्रमांक (1)
0.058
0.346
437/1 438/1
योग : 0.404
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी , सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र. 21 के सबमाईनर 3 के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3961
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 19 अक्टूबर 2012
क्र. 1075 - भू-अर्जन- 2012 - प्र. क्र . 10 - अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-खरगोन
(ख ) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम- पिपलई बुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.270 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
56/1/2
0.380
56/6
0.092
57
0.204
58
0.222
59/1
0.188
0.162
59/2
59/3
0.164
60/2
0.164
61/1/1
0.046
161/2
0.402
161/6
0.004
161/7
0.170
161/8
0.164
(2)
(1)
0.068
161/9
164/2
0.094
0.076
164/3
0.016
164/4
0.106
167/2
0.052
168/1
0.174
168/2/1
0.200
168/2/2
0.724
170/1
0.198
180/2
0.200
183/1
योग : 4.270
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन अद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2012
क्र. 11529- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा 3962
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
(ग) नगर/ग्राम- टोंका एवं नेटाठारी (घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.211 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2)
ग्राम-टोंका
5/3
0.014 7
0.090 8
0.073
0.165 9/4/1
9/4/2
0.100 9/5
0.062 10/1
0.130 10/2
0.021 13/2
0.036 18/2
0.260 59/3/1/1
0.062 191/2
0.021 193/1
0.065 100/4
0.208 110/7
0.081 193/2
0.036 110/6
0.080 193/3/1
0.080 193/3/2
0.060 194/2
0.062 249
0.078 321 में से
0.218 322
0.192
0.031 339
338
0.030 340/1
0.040 341/2
0.083 352/1
0.104 340/2
0.117 348
0.104 349
0.020 350
0.040 351/3
0.072 353
0.224 372
0.531 354/2
0.012
(2)
(1)
0.272
356/2
0.354
355
0.312
357
373/1
0.745
0.360
373/2
0.146
373/3
0.570
374
0.180
375
376
0.490
378/1
0.240
0.156
378/2
0.100
378/3
0.340
379
0.010
380
योग : 7.877
ग्राम-नेटाठारी
0.305
130
0.177
133/1/1
0.078
133/2
0.068
134
142
0.130
143
0.162
0.022
145/2
0.172
146/3
0.220
149 में से
योग : 1.334
महायोग : 9.211
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टोंका तालाब के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11531 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भाग 1 ]
3963
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-- राजगढ़
(ख) तहसील- ब्यावरा
(ग) नगर/ ग्राम-टोंका
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 78.044 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
110/18
0.130
110/19
0.130
190/1/1
0.158
0.080
180/1/1/2
190/1/2
0.158
0.696
180/1/2
190/2
0.013
231/2
1.092
180/2
0.974
196/2
0.400
196/4
0.101
0.200
181/1/2
0.812
181/2/2
0.080
181/2/3
0.080
181/2/4
0.080
181/3
0.300
181/4
0.531
181/2/1
0.080
184/1
0.633
184/2
0.632
185/1
0.335
185/2
0.335
0.788
228/2/3
1.001
187/1
0.948
188/1
0.222
187/2
0.965
188/2
0.221
187/3
0.506
252/1
0.562
217/1
0.342
(2)
(1)
225/1/3
0.486
392/225/3/3
0.561
217/2
0.342
0.487
225/1/2
0.561
392/225/2
0.243
191/2
0.519
191/3
0.400
192/1
0.500
195
0.720
198
0.010
192/2
0.200
196/1/1
0.139
204/2
0.465
205/2
0.200
296/1/2
204/1
0.138
205/1
0.465
0.050
196/3/1
197/1
0.449
196/3/2
0.051
197/2
0.449
197/3
0.499
197/4
0.499
0.430
199
0.073
203/1/1
200/1
0.405
0.025
203/1/2
200/2
0.405
203/1/3
0.024
0.320
201/1
0.024
203/1/4
201/2
0.319
0.639
201/3
1.139
202
0.145
203/2
207
0.216
251/1
0.734
208
0.949
209
1.833
210
0.468
1.518
211
0.721
212/1
212/2
0.367
213/1
0.354
0.721
213/2
0.949
214 3964
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2) (1)
215
0.519 216
0.519 182
0.392 217/3
0.341 218/1
0.493 218/2
0.494 219
0.683 223
0.506 183/1
0.870 220/1
1.635 220/2
0.759 220/3
0.759
0.506 220/4
1.458 221/1
1.459 221/2
221/3
1.459 222
0.949 224/2
0.424
0.347 224/1
0.423
0.348 225/1/1
0.487
0.560 392/225/3/1
1.260 228/1
229/1
0.364
0.190 229/3
186
0.595 228/2/1
0.350
0.078 229/2
230/1
0.658 231/1/1
0.546 230/2
0.658 231/1/2
0.546 232
1.391 233
0.292 234
1.200
0.785 356/1
246/1
1.000 354/1
0.190 246/2/1
0.500 356/2/2
0.099 354/2में से
0.020 246/2/2
0.500 356/2/3
0.098 247/1/1
4.855
(2)
(1)
248/1
0.542
248/2
1.771
1.055
249
0.010
254
250/1
0.810
250/2
0.809
0.460
252/3
0.734
251/2
0.560
252/2
0.100
253/1
0.100
253/2
0.100
355
357
0.101
356/2/1
0.196
356/2/4
0.196
0.196
356/2/5
0.067
358/1/3
358/5/3
0.067
0.067
358/1/2
255/1
0.506
0.010
255/2
226 में से
1.391
0.010
193/1
1.200
385/249
0.200
226 में से
योग : 78.044
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टोंका तालाब के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11533- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा भाग 1 ]
3965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(ग) नगर/ग्राम- पालाबे एवं जगन्यापुरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.424 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम-पालाबे
97/5/1
0.883 128/1
0.401 132/2/1
0.274 132/3/1
0.687
0.884 97/5/2
128/2
0.401
0.274 132/2/2
0.431 132/3/2
97/5/3
0.884 128/3
0.400 132/2/3
0.274
0.431 132/3/3
115
0.506 116
0.606 117
0.278 130/2
0.569 131
0.759 132/1
0.253 109
0.253
0.190 135/97
118
0.620 119
1.385 120
1.303 121
1.759 123
0.772
1.354 124
125
0.707 126
0.342 127
1.164
0.063 133/32
111
0.314 134/128
0.443 108/1/1/2
0.010
योग 19.874
ग्राम-जगन्यापुरा 146/30
0.550
योग 0.550
महायोग 20.424 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पालाबे तालाब के स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11535 - भू-अर्जन12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील - ब्यावरा
(ग ) नगर/ग्राम- उमरेड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.800 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.153
0.250
11/2
0.210
13/3
0.350
11/3
0.100
12/1
0.610
12/2/1
0.302
12/2/2
0.650
13/2
15/1
0.379
0.380
15/2
0.379
15/3
0.379
15/4
0.379
15/5
1.800
16/1
1.427
16/2
0.632
17/7/1/1
0.247
17/7/1/2
0.114
17/3/1/1 3966
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2) (1)
17/7/1/3
0.506 17/3/1/2
0.253 17/3/1/3
0.506 17/9
2.086 18/2
0.190 19/3
0.060 25/1
2.100 25/2
0.160 50/2/2
0.506 46/3
0.070
0.822 50/1/2
47/1
0.332 57/2
0.063 48/1/2/2
0.408 50/2/1
0.329
0.500 57/3
48/1/1
0.185 48/1/2/1
0.266 48/2/1
0.350 49/1
0.092 48/2/2
0.413 48/2/3
0.413 49/2
0.093 49/3
0.093 50/1/1
0.316 51/2
0.152 51/3
0.253 52
0.164 53में से
2.488 17/5 में से
0.170 17/2में से
0.200 54
1.025 55
2.959 56
0.430 57/4
0.278 57/5
0.020 59/1/1
0.284 59/1/2
0.285 60
1.200 69
3.400 74/4
0.229 75
1.000
0.025 66/1
(1)
(2)
0.070
66/2
0.025
68/1
66/3
0.120
66/4
0.200
0.177
68/2
67
0.020
0.130
70/1
0.584
73/1
0.129
70/2
0.585
73/2
0.137
70/3
0.585
73/3
0.130
70/4
0.585
73/4
71
0.164
72
1.316
9/1
0.095
0.095
9/2
74/2
0.051
0.110
9/3
9/4
0.317
0.359
17/10/3/1
17/10/3/2
0.358
17/10/3/3
0.358
17/10/2
0.540
17/7/3
0.190
0.380
17/7/1/4
0.045
48/1/1
0.045
48/1/2/1
0.030
46/1
0.025
44में से
0.155
33में से
33में से
0.051
36 में से
0.045
0.225
32
0.150
28
0.090
532/1
544
0.165
539
0.037
0.450
543
569
0.062
योग 43.800 भाग 1 ]
3967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमरेड तालाब के डूब क्षेत्र स्पिल चेनल एवं नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11537- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील - ब्यावरा
(ग ) ग्राम- पड़ोनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.184 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.200
141/1/3
0.100
1.258
125/33
125/32
0.400
141/19
0.160
125/29
0.066 योग .. 2.184
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़ , दिनांक 31 अक्टूबर 2012
क्र. 11653-54 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- पचोर
(ग) नगर/ ग्राम-रेठानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.521 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.036
5/1
0.036
5/2
0.253
10
0.240
9
0.368
33
0.109
32
31
0.528
0.080
40
41
0.025
0.095
43/1
0.095
43/2
0.100
121
0.120
46/1
120
0.039
0.055
0.055
113/1/2
0.025
167
0.025
168
177/1
0.025
0.012
179
0.200
109/1/1
योग .. 2.521
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग राजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3968
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
क्र. 11655-56- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- पचोर
(ग) नगर/ ग्राम- तलेन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.020
285
287
0.020
288
0.012
0.015
289/2
290
0.026
294/1
0.039
295/2
0.018
295/1
0.016
0.166
योग ..
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग उज्जैन , 2. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , कार्यालय , सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2012
क्र. 5033 - भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र. 11-अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग ) ग्राम- पाटडी, कलता , बेडदी, बन्दरीया का माल (घ ) लगभग क्षेत्रफल-10.67 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
( 1 ) ग्राम-पाटडी
0.03
47/1
47/2
0.03
47/3
0.03
0.03
332
0.03
46/5
0.07
48
0.03
351
330/1
0.09
0.02
330/2
329
0.04
0.03
354
0.05
356
0.02
313
0.03
378
379
0.09
388
0.03
0.01
390
0.09
391
0.03
357
2/1
0.70
3
1.00
0.08
400
0.02
327
0.06
325
0.06
318
0.09
314
0.06
306
0.02
307
0.08
289
0.04
285 भाग 1 ]
3969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(1)
(2)
283
0.03
265
0.05
0.06
249
247
0.03
244
0.02
243
0.05
242
0.03
227
0.16
2/2
0.46
4
1.73
7
1.00
6.61
योग .
( 2) ग्राम-कलता
32
0.04
29
0.02
31
0.07
52
0.03
26
0.06
0.06
51
50
0.08
योग .. 0.36
( 3) ग्राम- बेडदी
0.84
149
150
1.07
योग .. 1.91
(4) ग्राम- बन्दरीया का माल
285
0.56
281
1.03
286
0.20
योग . 1.79 महायोग 10.67
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पाटडी तालाब निर्माण से प्रभावित होने वाली डूब भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 25 अक्टूबर 2012
प्र. क्र. 52- अ.- 82-वर्ष 2011-12- भू-अर्जन-9489 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- खड़आमला
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -22
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.448 हेक्टयर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
262/3
0.180
280/17
0.026
280/21
0.045
0.017
280/18
0.027
280/20
0.085
280/19
0.068
280/22
योग : 0.448
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- खड़आमला लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
3970
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 53 - अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 9490.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम-नागठाना
( घ ) पटवारी हल्का नम्बर -10
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.802 हेक्टयर.
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
खसरा नम्बर (1)
43/1
0.153
44/1
0.121
45/5
0.104
48
0.102
53
0.107
51/1
0.116
52/1
0.079
52/2
0.051
55
0.200
80
0.065
81/2
0.102
0.177
81/3
82
0.144
83
0.056
117
0.079
116/3
0.112
116/6
0.111
115/7
0.065
115/4
0.093
122
0.228
115/1
0.186
0.065
79/8
127/7
0.060
127/1
0.121
45/2
0.105
योग : 2.802
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 54- अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-9491.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ ग्राम- मोहरखेड़ा
( घ ) पटवारी हल्का नम्बर -32
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.836 हेक्टयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.195
76/2
0.074
75
0.260
7
0.102
74
0.169
8
0.170
9/1
0.124
9/2
0.112
9/3
0.186
32
0.067
31/3
0.072
31/4
0.139
10 भाग 1 ]
3971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2)
(1)
17
0.084
16
0.074
19
0.008
1.836
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 55 - अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-9492 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- आमला
(ग) नगर/ग्राम - बाबरबोह
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-38
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-40.181 हेक्टयर
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
479
4.081
482
0.645
480
0.368
484
0.300
492
1.980
0.223
481
(1)
(2)
483
1.400
0.405
485
0.485
493
0.040
552
0.446
494/1
0.505
494/5
0.356
494/2
0.574
494/4
0.014
487
0.601
495/1
495/2
0.809
0.405
497
523
1.315
0.173
516
1.830
526
2.525
528
2.679
529
546
0.350
0.460
547
0.519
548
560
0.324
0.200
565
545/4
0.400
1.150
545/1
0.780
536
0.050
538
0.010
182
478/2
0.065
0.102
478/1
0.017
474
0.099
477
0.003
437
0.073
435
177/1
0.074
0.019
177/2
0.002
177/3
0.002
177/4
0.025
176
0.020
105
0.056
109 3972
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
(2) (1)
110
0.091 8
0.009 46
0.015 48
0.074 53
0.030 59/1
0.013
0.015 59/2
59/3
0.013 42
0.031 32
0.008 40
0.027
0.010 30
31
0.033 12/1
0.013 58
0.022 486/1
0.070 494/3
1.310 496
1.578 525
0.174 517/1
0.090 530
0.340 532/1
0.800 532/2
0.415 561
0.510 537/2
0.050 522
0.688 524
3.092 175/1
0.074 173
0.031 144/5
0.013 145/3
0.040 146/2
0.043 107
0.056 147/1
0.055 147/2
0.018 147/3
0.019 150/2
0.056 151/2
0.005
(2)
(1)
0.013
156/2
0.094
103
0.016
106/1
0.017
106/2
0.022
104/1
0.030
83
0.031
88
0.028
82/5
0.074
84/3
0.145
84/2
0.008
47
0.031
60
0.045
50
0.560
550/1
0.380
550/2
550/3
0.030
550/5
0.050
0.050
550/6
0.111
35/1
0.303
549/3
0.202
549/2
0.987
549/1
0.007
175/2
0.057
154/5
योग : 40.181
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बाबरबोह जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3973 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012
फा. क्र. 1-5-96-3370-2012 - इक्कीस - ब ( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-3108 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 30 अक्टूबर , 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात्:-
राजस्व जिले
( 1 ) भोपाल , ( 2 ) सीहोर, ( 3 ) रायसेन, ( 4 ) मुरैना, ( 5 ) टीकमगढ़ , ( 6 ) विदिशा, ( 7 ) बैतूल, ( 8 ) होशंगाबाद, ( 9 ) राजगढ़ ( ब्यावरा ) , ( 10 ) हरदा, ( 11 ) श्योपुर .
2. यह अधिसूचना 30 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.
F. No. 1-5-96-3370-2012 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-3108 - XXI - B ( One ) , dated 30th October , 2012 , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge , Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses ( a) and ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely : -
Revenue Districts
( 1 ) Bhopal , (2 ) Sehore , (3 ) Raisen , (4 ) Morena , (5) Tikamgarh , (6) Vidisha , (7) Betul , ( 8) Hoshangabad , (9) Rajgarh (Bioara ) , ( 10) Harda , ( 11 ) Sheopur .
2. This notification shall be deemed to have come into force from 30th October , 2012.
क्र. फा. 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन के आदेश क्रमांक 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 31 अगस्त 2012 के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर श्री मोहित मिश्रा पिता श्री एच.सी. मिश्रा ( मेरिट क्र. 1 ) को नियुक्त किया जाकर उक्त आदेश ( पृष्ठांकन ) की कंडिका 3 ( 1 ) के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वह मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किये जाने के पश्चात् निर्धारित कालावधि में पदभार गृहण करें. अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभावहीन होगा.
श्री मोहित मिश्रा के आवेदन तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहित मिश्रा ने हरियाणा न्यायिक सेवा में नियुक्ति पश्चात् पदभार ग्रहण करने के कारण मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) का पदभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है . अतः, राज्य शासन , एतद्वारा , नियुक्ति आदेश दिनांक 31 अगस्त 2012 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.