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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 09 November 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
45
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-11-09.45.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2012- कार्तिक 18 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्र. ई- 5-485 - आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री बी. आर . नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. आर. नायडू सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. ई - 5-370 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनाकं 12 से 24 नवम्बर 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 25 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे . सी. डिसा, गृह विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-823 - आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 15 से 23 अक्टूबर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. ई - 5-818 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस , अपर आयुक्त ( राजस्व ) जबलपुर संभाग को दिनांक 15 से 26 अक्टूबर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन . एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन . एस. भटनागर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-834- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. ई. 5-817 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , कलेक्टर , जिला होशंगाबाद को दिनांक 1 से 7 नवम्बर 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत होशंगाबाद भाग 1 ]

3915

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , कलेक्टर , जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-886 - आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा , आयएएस , अनुविभागीय अधिकारी , मुलताई जिला बैतूल को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 एवं 27, 28 , 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. ई- 5-547 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 से 28 सितम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई - 5-547- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 15 से 19 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-910 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. , आयएएस. , सहायक कलेक्टर , जिला सिंगरौली को दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शनमुगा प्रिया आर.को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. बी- 1-90-2012-2- एक. सुश्री अंजली सिंह ठाकुर (आर आर 2012 ) , राप्रसे परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, रायसेन ने आवेदन पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने का अनुरोध किया है .

3916

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2 ) राज्य शासन , एतद्वारा सुश्री अंजली सिंह ठाकुर, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री अंजली सिंह ठाकुर के स्थान पर श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अंजली शाह के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले , अवर सचिव, ' कार्मिक'.

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

एफ. क्र. 11-02-2010- सात-6.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-4-2011 - एम एण्ड जी दिनांक 20 सितम्बर, 2012 द्वारा संसूचित अनापत्ति अनुसरण में राज्य शासन एतद्वारा सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम " सुड़ानिया " का नाम परिवर्तित कर " श्यामनगर " करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 11-02-2010- सात-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-02-2010- सात-6, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th October , 2012

F.No. 15-02-2010- Seven-6.-In pursuance of no objection conveyed by Govt . of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-4-2011 - M & G dated 20 September , 2012 the State Government hereby change the name of village of " SUDANIA " tahsil Budni , district Sehore as " SHYAMNAGAR " with immediate effect .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

फा. क्र. 1-5-96-3108-2012 - इक्कीस- ब( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-21 - ब ( एक ) , दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 20 अप्रैल, 2012को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में , नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात्: -

राजस्व जिले

( 1 ) ग्वालियर ( 2 ) गुना ( 3 ) शिवपुरी ( 4 ) छतरपुर (5 ) दतिया ( 6 ) अशोकनगर ( 7 ) भिण्ड.

F. No. 1-5-96-3108-2012 - XXI - B ( One) . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96 - XXI - B ( 1 ) , dated 12th April , 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 20th April , 2012 , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of investigation, namely :

Revenue Districts

( 1) Gwalior ( 2) Guna (3 ) Shivpuri (4) Chhatarpur (5) Datia ( 6) Ashoknagar (7) Bhind.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1 ( बी) -8-2004- इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 द्वारा नियुक्त श्री किशोर श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, पन्ना के कार्यकाल दिनांक 23 अक्टूबर 2011 को समाप्त होने के पश्चात् उसे दिनांक 23 अक्टूबर 2011 से 22 अक्टूबर 2014 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

(टीप.- श्री किशोर श्रीवास्तव की जन्म तिथि 27 अप्रैल 1969 सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 27 अप्रैल 2031 सत्ताईस अप्रैल दो हजार इक्कतीस को पूर्ण होगी ) .

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1 (सी ) 08-2012 - एट्रोसिट - इक्कीस- ब( 2 ) -शुद्धि- पत्र.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " , भाग -1 , दिनांक 2 नवम्बर 2012 में पृष्ठ क्रमांक 3879 में प्रकाशित हुई है , में शब्द " श्री निदेश शर्मा " के स्थान पर शब्द " श्री दिनेश शर्मा " पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-1 (ए) 190-91- ब- 2-दो. श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर को निजी कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश )

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-88-10- तीन- 1799.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

दिनांक 1 नवम्बर 2012 से 9 नवम्बर 2012 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश 10 एवं 11 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन , ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एस. एम . अफजल , भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री एस . एम. अफजल, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम देवास जिला देवास के आम निर्वाचन में सुश्री शमीना सलीम , महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर दिनांक 14 जनवरी 2010 तक सुश्री शमीना सलीम को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शमीना सलीम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शमीना सलीम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 4 फरवरी 2010 को जारी कर, कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री शमीना सलीम से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा को सुश्री शमीना सलीम को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस की तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 तक उनके कार्यालय में लेखा अथवा विलंब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. अभ्यर्थी सुश्री शमीना सलीम को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 26 जून 2012 को तामीली तहसीलदार देवास के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई 2012 को तामील कराई गई, लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री शमीना सलीम द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

[ भाग 1 अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शमीना सलीम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम , देवास , जिला देवास का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (ए. के. शर्मा ) प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-114-10- तीन -1810 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई, जिला विदिशा के आम निर्वाचन में श्रीमती सलमा बेगम , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की भाग 1 ]

3919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565 - स्था. निर्वा. 10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सलमा बेगम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सलमा बेगम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .

श्रीमती सलमा बेगम को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि श्रीमती सलमा बेगम के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर , 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सलमा बेगम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा ( नगर पंचायत ) नगर परिषद्, कुरवाई , जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)

प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-114-10- तीन-1811 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई , जिला विदिशा के आम निर्वाचन में श्रीमती सुनीता गोस्वामी, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. ( नगर पंचायत ) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565- स्था. निर्वा. 10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सुनीता गोस्वामी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सुनीता गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह 3920

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्रीमती सुनीता गोस्वामी को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि श्रीमती सुनीता गोस्वामी के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है . कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर, 2012को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता गोस्वामी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा ( नगर पंचायत ) नगर परिषद्, कुरवाई , जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा )

प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. 8298-3470-अका-विपप्र- 2012.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया- द्वितीय ( पुस्तकों सहित दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम (3) अनुक्रमांक (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 1 श्री जे. विजय कुमार

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 2 सुश्री रूचिका चौहान

3 श्री विजय दत्ता बी.

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 4 श्री मोहित बुन्दस

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री सौरभ कुमार सुमन

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 6 श्री अनुग्रह पा

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 7 सुश्री नेहा मारव्या

सहायक कलेक्टर 8 श्री हरजिन्दर सिंह

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 9 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि.

होशंगाबाद संभाग

10 श्री कवीन्द्र नाथ राय

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.

11 श्री विजय सिंह सराटिया सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

उज्जैन संभाग

डिप्टी कलेक्टर 12 श्री अभिषेक गेहलोत

डिप्टी कलेक्टर 13 श्री श्यामेन्द्र जायसवाल

सागर संभाग

14 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 15 कु. सपना स्मृति खेमरिया

16 श्री रोशन राय

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 17 श्री दिलीप कुमार चौरसिया.

18 श्री शैवाल सिंह

नायब तहसीलदार (सश्रेय ) 19 श्रीमती वर्षा शर्मा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

ग्वालियर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 20 कु. दिव्या अवस्थी

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 21 कु. शिखा पोरस भाग 1 ]

3921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

(3) कु. पूनम सिंह

22

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख. ( सश्रेय ) 23 कु. ज्योति ठोके

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

कु. स्मिता कुमारी

24

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

25 श्री विवेक कुमार शर्मा सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

26 श्री दिपक कुमार अवस्थी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

श्री ललित कुमार ग्वालवंशी

27

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. ( सश्रेय ) 28

राजस्व निरीक्षक श्री मोहन लाल वर्मा

जबलपुर संभाग

29 श्री नमःशिवाय अरजरिया डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 30 कु. रंजना पाटने

31 श्री ऋषि पंवार

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 32 कु. साधना सिंह सिंगराम डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 33 श्री गणेश कुमार जायसवाल डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 34 कु. सुलेखा ठाकुर

डिप्टी कलेक्टर 35 श्री चंद्र प्रताप गोहल

36 श्री पंकज नयन तिवारी नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 37 श्री गौरव कुमार पाण्डेय

नायब तहसीलदार 38 श्री श्याम नन्दन चन्देल

39 श्रीमती रीति सोनवे नाग सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 40 श्री सहदेव सिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 41 श्री मनीराम आर्मो

इन्दौर संभाग

42 श्री शाश्वत सिंह मीना डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 43 श्री अरविन्द चौहान

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर 44 श्री अनुकूल जैन

45 श्री विजय तलवारे

नायब तहसीलदार 46 श्री महेश सिंह सोलंकी नायब तहसीलदार 47 श्री राकेश सस्तियां

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 48 श्री प्रकाश परिहार

नायब तहसीलदार 49 श्रीमती मधु नायक

50 कु. रेशम गवली

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख. ( सश्रेय ) 51 कु. श्वेता जमरा

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख. ( सश्रेय ) 52 श्री लोकेश आहुजा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

53 श्री मुकेश मालवीय

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

54 श्री राधेश्याम धाकड़

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

(2)

(3) (1)

राजस्व निरीक्षक 55 श्री प्रदीप शिगुंल

56

राजस्व निरीक्षक श्री श्रीकान्त सारोलकर

57

राजस्व निरीक्षक श्री संतोष कुमार शौनकिया

राजस्व निरीक्षक 58 श्री नंद किशोर मालवीय

रीवा संभाग

डिप्टी कलेक्टर श्री नीलाम्बर मिश्र

59

नायब तहसीलदार श्री राजीव कुमार पाण्डेय

60

61

नायब तहसीलदार श्री आशीष अग्रवाल

शहडोल संभाग

डिप्टी कलेक्टर 62 श्री नीलमणि अग्निहोत्री

राजस्व निरीक्षक 63 श्री हेमन्त सिंह वरकड़े

राजस्व निरीक्षक श्री लालमणि प्रजापति

64

राजस्व निरीक्षक श्री विश्वम्भर सिंह मरावी

65

राजस्व निरीक्षक 66 श्री संतोष कुमार चौधरी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्रीमती नेहा जैन

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 2 श्रीमती प्रेमलता पाल

नायब तहसीलदार 3 श्री सानत राव देशमुख

नायब तहसीलदार 4 श्रीमती रितु भार्गव

नायब तहसीलदार 5 श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी

6 श्रीमती सविता पटेल

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

7 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 8 श्री हेमराज मैहर

राजस्व निरीक्षक 9 श्री शरीफ अहमद

राजस्व निरीक्षक 10 श्री राधेश्याम राठौर

राजस्व निरीक्षक 11 श्री राजेश कुमार धाड़से

होशंगाबाद संभाग

12 श्री श्याम कुमार खरे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 13 श्री प्रभुदयाल गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 14 श्री रूपसिंह राजपूत

राजस्व निरीक्षक 15 श्री जगत सिंह ठाकुर

सागर संभाग

16 श्री हरिशंकर नामदेव

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

17 श्री परमाल सिंह कैन सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

3922

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

(3) 18 श्रीमती इन्दु गौड़

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

ग्वालियर संभाग

19

डिप्टी कलेक्टर श्री मुकेश कुमार शर्मा

डिप्टी कलेक्टर 20 कु. नेहा शिवहरे

21 श्री बाबू खां पठान

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.

22 श्री शोभाराम कुशवाह सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 23 श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 24 श्री श्याम सुन्दर सिंह सराटिया.

राजस्व निरीक्षक 25 श्री ए. के. सिंह

राजस्व निरीक्षक 26 श्री शशिकान्त गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 27 श्री रामदीन सिंह सेमिल

राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया

29 श्री बलवीर सिंह भदौरिया राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 30 श्री मुन्नालाल जमोरिया

31

राजस्व निरीक्षक श्री लाल बहादुर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 32 श्री प्रताप सिंह पटेलिया

जबलपुर संभाग

33 श्री हीरालाल तिवारी

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

34

राजस्व निरीक्षक श्री धर्मराज तुरकर

राजस्व निरीक्षक 35 श्री रामलोचन तिवारी

36 श्री दशमंता मरावी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 37 श्री तेजीलाल उईके

राजस्व निरीक्षक 38 श्री पुन्नूलाल साण्ड्या

39

राजस्व निरीक्षक श्री पोहपसिंह टेकाम

राजस्व निरीक्षक 40 श्री सुन्दरलाल यादव

41

राजस्व निरीक्षक श्री चेतराम पन्धा

42

राजस्व निरीक्षक श्री मनोज कुमार नामदेव

राजस्व निरीक्षक 43 श्री राम प्रताप सिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक 44 श्री श्यामलाल धानक

राजस्व निरीक्षक 45 श्री मोतीलाल डेहरिया

46

राजस्व निरीक्षक श्री सुखलाल डेहरिया

इन्दौर संभाग

47

नायब तहसीलदार श्री हरिबाबू श्रीवास्तव

(3) (1)

(2)

48 श्री अखिलेश शर्मा

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 49 श्री राजकुमार खरे

राजस्व निरीक्षक 50 श्री श्रीकान्त तिवारी

राजस्व निरीक्षक 51 श्री सुधीर शर्मा

रीवा संभाग

नायब तहसीलदार 52 कु. श्रृद्धा तिवारी

नायब तहसीलदार 53 श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल

राजस्व निरीक्षक 54 श्री इन्द्रभान सिंह

राजस्व निरीक्षक 55 श्री ललन सिंह

राजस्व निरीक्षक 56 श्री तेजपति सिंह

राजस्व निरीक्षक 57 श्री रामनरेश गौतम

राजस्व निरीक्षक 58 श्री राम प्रताप सोनी

राजस्व निरीक्षक श्री राज नारायण पाण्डेय

59

राजस्व निरीक्षक 60 श्री सुवेन्द्र सिंह

शहडोल संभाग

61 श्री संदीप कुमार बघेल सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक श्री चन्द्रसिंह मरावी

62

राजस्व निरीक्षक श्री धनकुंवर टोप्पो

63

राजस्व निरीक्षक 64 श्री मनोज सिंह

राजस्व निरीक्षक श्री राजाराम कौल

65

राजस्व निरीक्षक 66 श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक श्री गणेश प्रसाद बर्मन

67

राजस्व निरीक्षक श्री माधव प्रसाद मोगरे

68

राजस्व निरीक्षक श्री शिवशंकर मिश्र

69

राजस्व निरीक्षक श्री दिनेश तिवारी

70

राजस्व निरीक्षक 71 श्री विनोद सिंह

क्र. 8300-3451 - अका- वपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र प्रक्रिया- प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीथार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)

अनुक्रमांक (1)

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 1 श्री कलिराम उईके

वन क्षेत्रपाल 2 श्री सुधीर पटले

वन क्षेत्रपाल 3 श्री सुभाष शर्मा भाग 1 ]

3923

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

(3)

होशंगाबाद संभाग

4

वन क्षेत्रपाल श्री रामस्वरूप उईके

वन क्षेत्रपाल 5 श्री चित्रक सिंह सोलंकी

6

वन क्षेत्रपाल श्री बाबूलाल मुवैल

वन क्षेत्रपाल 7 श्री सेवक राम मण्डलोई

जबलपुर संभाग

8

वन क्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल 9 सुश्री अर्चना नारनवरे

10

वन क्षेत्रपाल श्री भूरा गायकवाड़

11 श्री रमेश गेहलोत

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 12 श्री क्रान्ति झारिया

13

वन क्षेत्रपाल श्री सुरेश कुमार भलावी

वन क्षेत्रपाल 14 कु. अंजना मर्सकोले

15

वन क्षेत्रपाल श्री सुरसिंग कल्वेलिया

वन क्षेत्रपाल 16 कु. प्रिती शाक्या

वन क्षेत्रपाल 17 कु. विध्या गिनारे

18

वन क्षेत्रपाल श्री अनिल कुमार क्षत्रिय

इन्दौर संभाग

वन क्षेत्रपाल 19 श्री सरदार सिंह चौहान

20 श्री बिसन सिंह मौर्य

वन क्षेत्रपाल

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल 21 श्री दिनेश मौर्य

वन क्षेत्रपाल 22 श्री माधोराव उईके

रीवा संभाग

वन क्षेत्रपाल 23 श्री रामेश्वर उईके

वन क्षेत्रपाल 24 श्री लक्सा सोलंकी

शहडोल संभाग

वन क्षेत्रपाल 25 श्री विवेक कुमार कोल

वन क्षेत्रपाल 26 श्री अम्बिका प्रसाद मेरावी

वन क्षेत्रपाल 27 श्री शिवकुमार ककोड़िया

क्र. 8302-3453- अका-विपप्र-2012 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र - प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीथार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनुक्रमांक

(1)

(2)

(3)

भोपाल संभाग

सहायक वन संरक्षक 1 श्री संजय पाठक

2 श्री जयराज सिंह राठौर

सहायक वन संरक्षक होशंगाबाद संभाग

3 श्री मनोज कटारिया

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 4 श्री अजय वाहने

5

वन क्षेत्रपाल श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े

वन क्षेत्रपाल 6 श्री हेमराज वट

वन क्षेत्रपाल 7 श्री पंकज चौहान

वन क्षेत्रपाल 8 कु. विनिता जाटव

वन क्षेत्रपाल 9 श्री सिद्धार्थ दीपंकर

इन्दौर संभाग

सहायक वन संरक्षक श्री गोपाल सिंह मुवेल

10

सहायक वन संरक्षक श्री अशोक कुमार सोलंकी

11

सहायक वन संरक्षक 12 श्री रामकिशन सोलंकी

सहायक वन संरक्षक 13 श्री राकेश कुमार डामर

वन क्षेत्रपाल 14 श्री पी. एस. ठाकुर

15

वन क्षेत्रपाल श्री रमेश कुमार मरकाम

वन क्षेत्रपाल कु. आकांक्षा खातरकर

16

वन क्षेत्रपाल कु. श्यामलता मेरावी

17

वन क्षेत्रपाल श्री विजय सिंह मौर्य

18

वन क्षेत्रपाल 19 श्री अजय सागर

श्री पीरूलाल परिहार

वन क्षेत्रपाल 20

वन क्षेत्रपाल 21 श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी

वन क्षेत्रपाल कु. संगीता रावत

22

वन क्षेत्रपाल 23 कु. पायल राजावत

ग्वालियर संभाग

वन क्षेत्रपाल 24 श्री एस. पी. मंगल

जबलपुर संभाग

वन क्षेत्रपाल 25 श्री सुनील सुलिया

सागर संभाग

26

सहायक वन संरक्षक श्री राम कुमार अवधिया

वन क्षेत्रपाल 27 सुश्री उर्मिला मरकाम

वन क्षेत्रपाल 28 श्री सद्‌गुरू चक्रधर

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक 29 श्री राजेश कुमार निनामा

वन क्षेत्रपाल 30 श्रीमती संगीता सिंह

वन क्षेत्रपाल 31 कु. प्रीति शाक्य

वन क्षेत्रपाल 32 श्री मनोज कुमार वास्कले

शहडोल संभाग

वन क्षेत्रपाल 33 श्री राम कुमार

वन क्षेत्रपाल 34 श्री आर. के . सिंह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

3924

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

राज्य शासन के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. ई - 1-396-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: --

क्रमांक

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)

(4)

(3)

(2)

1

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता तथा पशुपालन विभाग.

डॉ. देवराज बिरदी ( 1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

2

श्री बी. पी. सिंह ( 1984 )

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन .

राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

3

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

श्री पी. सी. मीना ( 1984) आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ.

4

प्रमुख सचिव म. प्र . शासन

राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग .

श्री प्रभांशु कमल ( 1985 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.

5

श्री शैलेन्द्र सिंह ( 1988 )

प्रमुख सचिव म. प्र . शासन

विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

6

सदस्य सचिव

राज्य वित्त आयोग

सचिव म. प्र. शासन श्री शिवनारायण मिश्रा ( 1990 ) अवकाश से लौटने पर.

7

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

श्री अशोक कुमार शिवहरे ( 1995 ) कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना.

8

श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ( 1995 )

आयुक्त-सह-पंजीयक,

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार ) .

परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .

3925 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(4) (1)

(3)

9

कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.

श्री डी. पी. अहिरवार ( 1995 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.

10

श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार) .

11

श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ( 1996 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश तथा सचिव , मुख्यमंत्री.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं सचिव , मुख्यमंत्री .

12

कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.

श्री शिवानन्द दुबे ( 1996 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .

13

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

श्री जी. पी. श्रीवास्तव ( 1997 ) संचालक, कौशल विकास, जबलपुर

14

अपर सचिव म. प्र . शासन श्री महेन्द्र ज्ञानी ( 1998 ) कलेक्टर, मंदसौर.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह- संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश.

15

कलेक्टर, मंदसौर.

श्री शशांक मिश्रा ( 2007 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़.

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री शैलेन्द्र सिंह , भाप्रसे ( 1988 ) द्वारा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे ( 1979 ) , वि.क.अ. सह - आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश नई दिल्ली केवल विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री बी. पी . सिंह, भाप्रसे ( 1984 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन केवल संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) उपरोक्तानुसार श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे ( 1995 ) द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप कुमार खरे, भाप्रसे ( 1992 ) , कमिश्नर, रीवा संभाग तथा कमिश्नर, शहडोल संभाग , केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

3926

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर ( तेन्दूखेड़ा ) दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा. प्र. क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2011-2012 पत्र क्र.- 881- प्र.आ.वि.अ. भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.877 तेन्दूखेड़ा चरगंवा

नरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/ सं. ) संभाग , नरसिंहपुर.

चरगवा गुदरई मार्ग सड़क निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

रा. मा. क्र. - 1 अ-82 वर्ष 2012-2013 पत्र क्रमांक-406- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2) (3)

(4)

अजंसरा

गाडरवारा

0.066 नरसिंहपुर

प.ह.नं. 66 न.बं. 1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

घघरोला माईनर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो. सागर नहर संभाग क्र. 1 , करेली.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3927 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 1 अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

(5)

45.236

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

नसरुल्लागंज घुटवानी

घोघरा जलाशय हेतु डूब क्षेत्र सीहोर

संभाग , सीहोर.

एवं वेस्ट वियर हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2 अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

नसरूल्लागंज हमीदगंज

सीहोर

0.833

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, सीहोर.

घोघरा जलाशय की हमीदगंज वितरिका हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3928

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 3131 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

रीवा त्योंथर

1.120

खाम्हा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्योंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3133 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (1)

(3)

रीवा

1.310

सहलोलवा-53

त्योंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय, त्योंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3929 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. 3135 - प्रशा .- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

रीवा त्योंथर

1.250

घोड्डिहा

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्योंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(6) (3)

(4)

(5)

(1)

(2)

विदिशा शमशाबाद शमशाबाद

3.505 योग 3.505

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन.

संजय सागर ( वाह ) मध्य सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहरों का निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )/ भू-अर्जन अधिकारी नटेरन जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 3930

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 18 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.-11-12- संशोधन. श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 - अ- 82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 16 मार्च 2012 दैनिक जागरण में दिनांक 2 मार्च 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 मार्च 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

(चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित " 05 मकान , 04 टिन शेड " कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर ).

सही संशोधित प्रविष्टि (3) प्रकाशन जिसमें हुआ (1)

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 16 मार्च 2012.

1069.05 वर्गमीटर ( कुल मकान 05 ) टिन शेड ( 04 ) बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.

दैनिक जागरण , दिनांक 2 मार्च 2012

चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित " 05 मकान, 04 टिन शेड" कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीबाल 63.6 मीटर .

नई दुनिया, दिनांक 2 मार्च 2012

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

नस्ती क्र. 97-2011 - एल ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.-11-12- शुद्धि पत्र. श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा , जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ- 82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में अप्राप्त दैनिक जागरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

(चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित " 05 मकान , 04 टिन शेड " कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर ) .

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

निर्मित रकबा वर्गमीटर में

निर्मित रकबा ( वर्गमीटर में )

भूखंड भूखंड का

भूखंड

रकबा ( व.मी. )

क्र.

प्रकाशन जिसमें हुआ

(6)

(5)

(2)

(3)

क्र. (4)

(1)

( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी.

मध्यप्रदेश 551

551

501.66

( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी.

(2) शौचालय 4.50 व.मी.

राजपत्र,

(2 ) शौचालय 4.50 व.मी.

भाग -1

(3 ) बाउंड्रीवाल 55.7 मी. × 2.3 मी. ऊंचाई (3 ) बाउंड्रीवाल 55.7 मी.× 2.3 मी. ऊंचाई 3931 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(6) (1) (2)

(3)

(4) (5)

07

07

( 1 ) पक्का मकान 115.0 व.मी.

501.66

( 1 ) पक्का मकान 115.0 व.मी.

(2 ) बरामदा 27.00 वर्गमीटर (2 ) बरामदा 27.00 वर्गमीटर

(3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी . x 1.6 मी. ऊंचाई (3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी . x 1.6 मी. ऊंचाई

दैनिक जागरण , दिनांक 3-10-12 .

421

( 1 ) मकान 231.30 वर्गमीटर

501.66

(1 ) मकान 231.30 वर्गमीटर

421

(2 ) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर (2) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर

नई दुनिया, दिनांक 2-10-12 .

(3 ) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर (3 ) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर

420

420

( 1 ) मकान 78.11 वर्गमीटर

501.66

(1 ) मकान 78.11 वर्गमीटर

(2) मकान 208.38 वर्गमीटर (2) मकान 208.38 वर्गमीटर

(3 ) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी.

(3) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी.

(4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर.

(4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर

2006.64 व. मी . 1069.05 व. मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर कुल .. 1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 3 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 04 - अ- 82-11-12 भू.अ. अ. बरगी-2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा

(हे . में. )

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

कटनी

0.85

रीठी रजपुरा नं. बं.

कार्यपालन यंत्री, न. वि. सं. क्र. 3 , बरगी दांयी तट मुख्य नहर कटनी. निर्माण हेतु. 352प. ह. नं. 22/47

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3932

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. 3099 - भू-अर्जन- कार्य . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) ग्राम- रजरवार

( घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.112 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.112

67

योग . 0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3101 - भू-अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- किचवरिया

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.328 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.040

390

0.028

395

0.036

341

0.016

342

343

0.088

344

0.060

79

0.036

0.024

80

0.328

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली केमली सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

पत्र क्र. 3137 - प्रशा- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) ग्राम-चोरमारी

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.500 हे .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.044

1517/2

473/3

0.080 भाग 1 ]

3933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

158/2

0.112

159/2

0.108

162/4

0.156

0.500

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत डेंगरहट माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्र. 3144- प्रका- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- अमिलिया

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-2.074 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया नं. 2 माईनर के निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

2217

0.008

0.008

2218

2215

0.020

2214

0.020

2212

0.040

2171

0.064

2133

0.064

(2)

(1)

0.032

1977

0.124

1974

0.080

1978

0.052

1961

1962

0.064

0.020

1963

0.032

1958

0.104

1927

0.008

1926

0.020

1901

0.032

1900

0.004

1903

0.052

1899

0.008

1898

0.040

1896

0.008

1894

0.008

1889

0.052

1890

1891

0.064

0.020

1881

1807

0.064

1808

0.012

1810

0.064

0.008

1812

1666

0.048

0.092

1665

0.120

1663

0.008

1678

0.016

1662

0.072

1652

0.040

1651

0.008

1654

1637

0.010

1640

0.052

0.004

1643

0.016

1639

1644

0.040

0.028

1607

0.040

1604

0.010

1605

1603

0.032

0.120

1602

0.010

1650

योग 1.962 3934

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

म. प्र. शासन की भूमि

1895

0.016

1821

0.016

1809

0.020

1664

0.020

1661

0.008

1641

0.032

0.112

योग (ब) .

2.074

महायोग ( अ +ब)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3146-प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- अमिलिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.835 हेक्टेयर

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(1)

(हे. में ) (2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

415

0.008

414

0.044

0.050

413

399

0.032

(2)

(1)

400

0.013

0.032

397

0.032

398

396

0.036

0.040

395

0.084

388

387

0.016

0.048

386

0.024

385

384

0.084

356

0.008

0.064

362

361

0.048

0.008

364

360

0.036

0.054

354

0.016

365

339

0.124

0.50

338

0.080

331

0.070

332

0.008

333

299

0.192

293

0.020

298

0.040

0.024

301

0.040

271

270

0.160

263

0.048

262

0.048

0.052

260/4

260/3

0.036

0.010

261/1

0.090

259

0.070

258

253

0.040

252

0.070

0.170

249

235

0.180

0.084

234

0.040

233

232

0.080

0.044

225

0.034

226 भाग 1 ]

3935

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

227

0.060

228

0.070

2.811

योग (अ)

म. प्र. शासन की भूमि

267 0.024 0.024

योग ( ब)

महायोग (अ+ब) 2.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3148- प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

( ग ) ग्राम-करौली खुर्द

( घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.12 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परिसिधी माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

( अ ) निजी भूमि का विवरण

(1)

(2)

57 0.06 58 0.06 योग (अ) 0.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर परिसिधी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3150- प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम - उकसा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.98 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

(2)

(1)

0.03

176/1

0.06

177

0.08

187

0.01

188

0.19

180

0.04

289

0.03

290

0.04

291

0.08

324

0.03

322

0.08

319

0.04

318

314

0.04

313

0.03

0.03

312 3936

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2) (1)

346

0.06

0.21 345

344

0.02 365

0.08 366

0.07 367

0.02 368

0.02 369

0.09

0.02 374

373

0.12 375

0.01 384

0.14 385

0.08 386

0.01 390

0.03 387

0.06 389

0.03 388

0.02 634

0.04 633

0.01 635

0.02 637

0.07 636

0.01 638

0.04 630

0.03

0.01 643

0.05 644

645

0.02

0.01 646

647

0.07 648

0.01

0.01 627

655

0.01 656

0.07

0.04 619

618

0.07 617

0.04

0.03 616

674

0.03 669

0.04 670

0.06

0.01 673

672

0.02

0.15 671

(2)

(1)

0.02

683

0.03

684

0.02

682

2.94

योग ( अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.02

175

302

0.01

0.01

325

योग (ब) . 0.04

2.98

महायोग ( अ+ ब )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर क्र. 1 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3152 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- सुपेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.33 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.14

1426 भाग 1 ]

3937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

1427

0.02

1432

0.02

1433

0.07

1436

0.07

1437

0.01

योग (अ) 0.33

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक

महायोग (अ+ब ) 0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3154 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- सजमानी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.29 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

639

0.02

641

0.03

(2)

(1)

0.07

642

0.04

643

0.05

644

0.05

668

0.03

669

0.02

670

0.07

722

0.06

723

753

0.04

0.05

754

755

0.04

757

0.05

0.01

758

0.07

773

0.05

774

0.08

775

776

0.05

0.02

819/2

0.13

820

823

0.10

0.16

824

1.29

योग ( अ )

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक महायोग ( अ + ब ) 1.29

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3156- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा 3938

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम-सजमानी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.70 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के

निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

16

0.34

117

0.09

120

0.04

0.03

121

122

0.05

128

0.08

134

0.04

132

0.07

147

0.03

146

0.01

145

0.01

144

0.01

150

0.12

163

0.02

164

0.25

195

0.08

196

0.10

194

0.01

193

0.03

186

0.08

187

0.03

310

0.07

314

0.03

334

0.07

315

0.04

0.05

332

324

0.07

325

0.05

329

0.04

368

0.02

369

0.10

0.09

373

(2)

(1)

0.07

375

0.05

392

0.08

393

0.04

397

0.01

398

0.07

399

400

0.04

0.04

401

0.04

432

0.03

433

0.05

434

438

0.06

0.05

439

0.04

440

0.06

441

0.07

443

0.03

493

0.03

494

0.03

495

0.02

496

0.02

497

0.02

498

0.01

499

518

0.03

0.03

740

0.02

741

0.02

742

743

0.03

0.01

744

0.04

794

795

0.02

0.14

797

0.05

840

0.06

841

0.02

842

0.03

839

0.01

843/1

0.01

844

0.02

845

0.02

851

3.67

योग (अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 130

0.01

0.01

519

0.01

815

योग ( ब) 0.03

महायोग ( अ+ ब ) 3.70 भाग 1 ]

3939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3158 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन---

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- अमिलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.040 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिधी सब माइनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

740

0.024

741

0.008

749

0.028

750

0.072

752

0.032

0.028

753

760

0.064

761

0.004

765

0.140

776

0.010

777

0.048

779

0.032

785

0.040

792

0.024

793

0.032

799

0.028

800

0.028

(2)

(1)

0.052

813

812

0.064

0.032

819

0.020

818

0.016

841

0.004

842

0.030

840

0.044

839

0.008

837

0.008

851

0.028

852

0.028

836

0.020

858

0.016

859

0.028

860

1.040

योग (अ)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 3160 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- भगवानपुर

1.017 हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल -

रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

254/1

0.024

0.450

255 3940

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

256

0.258

265

0.063

267

0.075

270

0.045

278

0.016

योग .. 0.931

म. प्र. शासन

0.002

253

266

0.060

269/1

0.024 योग .. 0.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 3162 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- चुनरी कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.692 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हे . में)

(1)

(2)

156

0.060

169

0.005

173

0.039

174

0.047

0.094

175

(2)

(1)

0.038

176

0.043

177/2

0.020

179

0.059

181/1

0.006

181/2

0.027

181/3

0.090

191/1

0.116

191/3

0.019

191/4

0.059

193

0.040

194/1

0.060

194/2

195/2

0.150

0.234

197

0.056

234/3

234/4

0.138

0.044

239

0.009

255

0.007

256

257

0.100

0.020

260/1

0.010

261/1

0.019

261/3

262

0.011

0.054

267/1

1.674

योग

म. प्र. शासन

0.010

180

0.008

192

योग

0.018

महायोग 1.692

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3941

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. भू- अ- 1-ए- 82-2011-12 -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- पीपलखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.060 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे . में) (1)

(2)

211/1

0.300

0.450

212/2

413

2.240

0.900

414

3.350

409

1.870

412

410

0.490

211/2

0.330

220

0.270

0.810

219

0.050

46/3

11.060

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ-2- ए- 82-2011-12- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- बरीं बगराज

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.729 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

0.769

102

104

0.134

0.093

122/2/ 2/ 2ख

0.704

101/2

0.089

122/2/2/ 2क

0.757

103/2

1.328

113/2

0.194

103/1

0.350

113/1

1.582

114/2

0.772

120/2

0.243

122/1/2

0.344

105

1.800

106/1

0.628

107/1/1

0.631

107/1/2

0.628

107/1/3

0.968

108 , 109 , 169/2

0.640

112

0.109

119/2

2.558

114/1

0.032

115/2

0.522

120/1

0.117

117/2

0.032

119/1

0.040

122/2/2/1

0.486

124, 126/2/2/3

0.724

122/2/2/3 3942

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

122/2/2/4

0.182

123/1

1.076

122/2/2/5

0.100

123/3

1.546

0.668

124, 126/1/4

123/2

1.310

0.259

124, 126/1/3

0.101

124, 126/2/2/4

0.190

124, 126/2/2/1 क

0.668

124, 126/1/2

0.618

124 , 126/2/2/2

0.498

124, 126/1/1 /1 क

0.833

124, 126/2/ 2/ 1 ख

0.417

124, 126/1/1 / 1 ख

82

0.478

79/2

0.979

133 , 134/2/1

0.064

0.226

133, 134/2/2

0.242

133, 134/2/3

योग : 27.729

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ -4- ए- 82-2011-12- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- बगराज

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.921 हेक्टेयर.

(2)

(1)

खसरा नं .

रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

202/181/1

1.500

202/181/2/2

0.258

173/1

0.303

173/2

0.303

173/3

0.566

173/4

0.085

171/2

88/2

1.000

0.906

184

योग : 4.921

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर बढ़ाने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ- 5 - ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील - बैरसिया

(ग ) ग्राम- बूधौर कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.155 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

17/2, 19 ,

2.205

20, 331/17

31/1

1.623

0.967

31/2

38

0.360

16/2

योग : 5.155 भाग 1 ]

3943

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ-6- ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- भैंसखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.762 हेक्टेयर.

रकबा (हे . में) (2)

खसरा नं. (1)

196/1

2.080

424/6

0.209

424/8/1

0.209

0.202

469/399/2

0.800

284 , 473/283/2/1

204/2

1.303

204/1

1.306

266/2

1.218

1.935

273

269

1.500

योग : 10.762

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ-7- ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- खैजड़ा बब्बर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.093 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

1.000

143/2

1.922

64,65/2/2

1.214

60/2/2

1.000

47/2/1

0.850

47/2/2

4.059

139 , 140 , 141 ,

142/2/1

1.214

139 , 140 , 141 ,

142/2/3

1.214

139 , 140, 141 ,

142/2/2

1.000

57, 58 ,

353/ 57/ 1 क

0.938

57, 58 , 353/57/2क

1.822

57, 58

353/57/2ख , 57 , 58

0.323

353/57/ 1 ख 3944

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

1.323

50 51/2

1.214 योग : 19.093

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 8 - भू- अ- 8 - ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- ऊटखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.309 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)

रकबा ( हे . में ) (2)

199/1/3

1.500

90/1/1 /5ख

0.809 योग : 2.309

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अ- 9 - ए- 82-2011-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

( ग ) ग्राम- बूधौरखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.885 हेक्टेयर.

रकबा ( हे. में ) (2)

खसरा नं . (1)

36/1

0.405

1.406

37/1/1

1.742

37/1/2

1.500

46, 47,

48/1/2

1.918

52/2/1

52/2/2

1.914

45

1.000

योग : 9.885

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3945

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. 3109- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- दुअरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.37 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नं.

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.20

159/1 , 159/2

167

0.05

108

0.14

0.02

170

173

0.20

175

0.06

189

0.15

0.03

197/1 , 197/2

210

0.13

0.19

218/1 , 218/2

219

0.04

226

0.15

727

0.01

746

0.11

771

0.05

780

0.02

801

0.08

810

0.08

812

0.08

(1)

(2)

813

0.03

0.08

814

0.08

815

0.01

853

854

0.11

855

0.01

0.12

856

0.05

859/1 , 859/2

861

0.01

0.02

862/1 , 862/2

0.10

867

868

0.01

871

0.01

872

0.14

0.08

873

875

0.09

0.06

911

912

0.10

0.05

916

0.03

917

928

0.14

0.10

934/1 , 934/2

0.09

941

0.01

943

0.26

944

0.03

945

0.06

946

1029

0.10

0.13

1030

0.12

1031

0.01

1035

0.10

1038

0.01

1039

0.02

1075

0.24

1076

0.28

1082/1 , 1082/2

0.01

1088/1 , 1088/2 , 1088/3

0.10

1102/1 , 1102/2

1110

0.27

0.01

1111

0.08

1113 3946

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

1114

0.28

1115

0.20

1140

0.18

1141

0.13

1142

0.13

1143

0.80

1147

0.12

1148

0.12

1150

0.06

0.04

1151/1 , 1151/2

7.29

योग (अ)

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 209

0.01

735

0.04

0.02

884

1036

0.01

0.08

योग ( ब ) ..

योग (अ+ ब ) 7.37

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंअरा सब- माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3111 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- बडखरा 740

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.18 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नं.

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.07

659

0.02

661

0.02

662

664

0.03

667

0.04

0.04

668

669

0.04

0.01

672

0.03

673

0.01

674

0.02

675

626

0.09

677

0.06

0.16

680

683

0.02

816

0.01

0.04

919

920

0.02

0.02

1014

1018

0.01

0.03

1020

0.06

1021

0.03

1022

0.05

1029

0.03

1032

0.06

1034

1037

0.03

0.01

1038

0.09

1048

1049

0.01

1050

0.09

0.15

1064

1066

0.03

1067

0.03

0.01

1068

0.02

1077 भाग 1 ]

3947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

1078

0.05

1081

0.05

0.06

1082

1083

0.09

1084

0.01

1087

0.02

0.03

1100/1 , 1100/2

1151

0.02

1152

0.03

1167

0.03

1168

0.01

1171

0.02

1172

0.05

1173

0.12

1376

0.04

2.13

योग (अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 1019

0.01

1074

0.02

1051

0.02

0.05

योग (ब)

2.18 हे.

योग (अ +ब)

2.13 हे.

निजी भूमि का रकबा

0.05 हे.

म. प्र. शासन की भूमि

का रकबा

महायोग 2.18 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3113 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- बडखरा 739

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.28 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नं.

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

( अ) निजी भूमि का विवरण

259

0.01

0.01

261

0.04

271

0.03

272

276

0.03

277

0.03

0.03

291

0.06

292

0.06

293

294

0.16

297

0.16

318

0.01

319

0.06

320

0.02

0.07

321

0.07

429

430

0.10

431

0.01

432

0.11

438

0.02

439

0.12

योग (अ ) 1.28

( ब) म. प्र. शासन की भूमि NIL

प्रस्तावित कुल निजी भूमि 1.28 हे .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

3948

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3115- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- बडखरा 740

( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.86 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नं.

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

245

0.03

251

0.05

252

0.08

253

0.05

358

0.02

259

0.06

261

0.01

454

0.08

455

0.08

457

0.06

458

0.07

462

0.01

0.06

463/1 , 463/2

467

0.10

479

0.04

480

0.06

योग (अ) 0.86

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि NIL

0.86 हे .

योग ( अ +ब)

0.86 हे .

प्रस्तावित निजी भूमि का

रकबा

NIL

प्रस्तावित शासकीय भूमि

का रकबा

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3117 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट

(ग ) ग्राम- सांडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.45 हेक्टेयर.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नं. (1)

( अ) निजी भूमि का विवरण

475

0.01

0.06

1799

1800

0.01

0.03

1801

1802

0.02

1803

0.07

0.04

1804

1805

0.01

1807

0.01

0.04

1818

0.1

1819

1820

0.01

0.01

1841

1842

0.02

1843

0.03

1844

0.02

0.03

1848 भाग 1 ]

(1)

(2) 1850

0.03 1852

0.03 1853

0.05 1854

0.01 1858

0.08 1859

0.04 1860

0.02 1861

0.01 1869

0.02 1870

0.04 1872

0.04 1897

0.02 2006

0.08 2007

0.03 2008

0.02 2009

0.02 2012

0.02 2014

0.10 2015

0.14 2016

0.02 2021

0.30 2022

0.02 2041

0.02 2049

0.02 2054

0.02 2055

0.02 2056

0.01 2063

0.14 2064

0.30 2070

0.16 2071

0.06 2074

0.16 2075

0.20 2131

0.01 2132

0.10 2133

0.01 2134

0.01 2141

0.20 2142

0.24 2146

0.08

0.20 2152

3949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

2153

0.02

0.32

2162

0.08

2163

0.10

2164

2166

0.05

2167

0.06

योग (अ) 4.27

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 2066

0.06

0.02

2145

0.02

2155

2171

0.08

योग ( ब) 0.18

योग (अ+ ब ) 4.45

निजी भूमि का रकबा 4.27 हे .

म. प्र. शासन की भूमि का 0.18 हे .

रकबा

महायोग 4.45 हे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंअरा सब- माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 31 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 3950

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

( ख) तहसील- चन्दला

(ग ) ग्राम- जगतपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.609 हेक्टर .

भू-अर्जन खसरा

विविरण से भूखण्डोंकी

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

संख्या

(1)

(2)

18

0.101

19

0.160

20/1/1

0.218

20/1/3

0.250

20/1/4

0.251

23/4

0.235

23/5

0.280

23/7

0.288

101

0.086

108

0.109

111/2

0.111

114/1

0.171

115

0.008

117

0.010

119

0.116

128/2

0.172

128/4/1

0.420

137/1

0.072

137/2

0.036

138

0.072

139

0.032

142/3

0.072

146/3

0.120

147

0.080

187/2/3

0.176

187/3/1

0.010

[ भाग 1

(2)

(1)

0.187

187/3/2

0.100

189

190/1

0.037

190/2

0.130

190/3

0.038

192/1

0.461

4.609

योग ..

(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर की जगतपुर माइनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 32- अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - चन्दला

(ग) ग्राम- बछौन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.170 हेक्टर.

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

भू-अर्जन खसरा विविरण से भूखण्डों की संख्या

(1)

(2)

0.122

4549/2

4560/1

0.227

4561/1

0.029

4630/1

0.221

4630/3

0.017

0.186

4633/1

0.220

4633/3 भाग 1 ]

3951

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

4641/1

0.278

4641/2

0.096

4647

0.110

4648/1

0.096

4648/2

0.060

4649/2/2

0.297

4671

0.308

4672/2

0.117

4674

0.357

4675

0.105

4676

0.095

4678

0.102

4680

0.275

4733/1

0.100

4734

0.181

4736

0.148

4737/1

0.020

0.270

4741

4742

0.133

योग .. 4.170

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर एवं जगतपुर माइनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 33- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील- चन्दला

(ग ) ग्राम-बिलहरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निज़ी भूमि- 0.315 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

विविरण से भूखण्डों की

संख्या

(2)

(1)

0.190

1344/1/2/3/1

0.125

1345/1

0.315

योग

( 2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना के अंतर्गत बछौन शाखा नहर की बिलहरी माईनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. 11743 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( पाड़लियाखेड़ी तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़ 3952

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(ग ) ग्राम- कल्पोनी , रसुलपुरा, बखेड़, पाड़लियाखेड़ी (घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.626 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हे. में ) (1)

(2)

नहर में शेष अर्जित भूमि

ग्राम-कल्पोनी

29

0.050

443/1/5

0.140

287/3

0.090

287/4

0.050

287/5

0.050

290

0.050

36/2

0.750

454/1/2

0.251

28

0.120

64/1

0.090

215/2

0.050

289

0.090

454/1/1/2

0.051

454/1/1/3

0.051

206/1

0.100

35

0.100

276/1/1

0.100

208/2/1

0.300

208/2/2

0.300

294/2/2

0.130

294/2/1

0.150

3.063

योग .

डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि

ग्राम- रसुलपुरा

289/1/3

0.151

249

0.045

270/1/1

0.452

551/1

0.582

योग .

1.230

ग्राम-बखेड़

1463/2251/2

0.108

274/2

0.500

योग

0.608

ग्राम-कल्पोनी

391

0.216

432/3

0.420

568/4

0.089

योग ..

0.725

(2)

(1)

ग्राम-पाड़लियाखेड़ी

0.100

750

756

0.350

0.250

733

0.150

831

0.150

754

1.000

योग.

6.626

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- पाड़लियाखेड़ी तालाब नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11745 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील - पचोर

(ग ) नगर/ग्राम- नीनोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.171 हेक्टर

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हे . में )

(2)

(1)

365/1

0.103

0.026

273/3

0.004

272/1/2

272/1/1

0.004

272/1/3

0.004

0.012

272/2

0.018

271

0.171

योग

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , उज्जैन .

(3 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कार्यालय , सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

पत्र क्र. 930 - भू- अर्जन- 2012- प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा

(ग) ग्राम- गुन्दरई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.230 हेक्टेयर.

खसरा नवम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

124, 125/1

0.020

0.120

126, 128/5

0.120

128/1 , 128/4

128/3

0.130

137/3

0.440

137/4

0.170

0.080

138/5क, 143/5

138/ 5ख

0.100

0.050

139, 140

योग : 1.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चरगुवा से गुन्दरई मार्ग ( सड़क निर्माण ) हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01 - अ-82-2011-12.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- आष्टा

(ग ) नगर/ ग्राम- रोलागांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.828 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

110/1

0.081

110/2

0.069

0.032

109-110/1

0.016

111/2-112/2

618/118/6

0.006

0.016

111/2-112/3

618-118/1

0.028

111/2-112/4

0.016

618-118/ 5

0.024

0.016

111/2-112/6

0.016

618/118/4

111/2-112/8

0.021

111/2-112/ 12

0.024

0.073

114-118-569/114/2

618/118/2

0.004

618/118/3

0.016

0.025

120-124/3

120-124/ 4

0.008

120-124/5

0.012

0.057

615-120/ 1

615-120/3

0.012

359

0.061

360/2

0.021

360/1

0.065

360/4

0.029

358/3

0.016

360/5

0.006 3954

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

360/6

0.025

0.025

361/1

586/360

0.008

योग : 0.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- आष्टा

(ग) नगर/ग्राम- झीकडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.070 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

37

0.013

47-48-49

0.247

67

0.154

38-50/ 1

0.009

41

0.024

46/1

0.130

46/2

0.028

62

0.121

66

0.113

71-73

0.021

69/1

0.012

69/2

0.089

74/1

0.021

72

0.044

182/71/3/2

0.016

182/71/1

0.028

1.070

योग :

[ भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- आष्टा

(ग) नगर/ग्राम- मनीरामपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.552 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.013

37/1

37/2

0.013

0.025

38

0.025

39

0.013

40-41/1

0.024

45/3

0.146

47-48/3

57/3

0.162

75/2

0.041

0.029

88/73

0.021

74/92/74/1

91/35

0.040

योग : 0.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3955

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 05 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- आष्टा

(ग ) नगर/ग्राम- बडघाटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.715 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

74

0.154

174

0.028

79/1

0.016

151/1

0.006

79/2

0.020

151/4

0.012

180/1

0.016

97/2-98-99/ 1

0.024

252/171

0.016

0.016

192/2-196-197/ 1

100/3

0.012

151/3

0.016

104/1

0.016

104/3

0.008

104/2

0.012

0.073

107-121-122

187

0.049

210

0.049

225-226

0.041

0.040

110

0.020

172/1-173

0.105

188

0.049

0.057

209-218-219-220-221

0.046

(2)

(1)

0.012

112-117/1

0.028

113-114/1/ 1

112-117/2

0.012

0.029

193-194-195 / 2

112/117/3

0.016

0.008

193-194-195/ 1

112-117/4

0.024

0.012

125-133/2-243/134

0.008

114/2/3

0.016

114/2/4

0.016

114/2/5

0.016

114/2/1

0.012

116/2

0.012

114/2/6

0.020

114/2/7

0.028

126-127-246/126/1

0.020

126-127-246/126/4

0.016

126-127-246/ 126/2

0.009

154-155-156/1

0.006

192/1

200-201/ 1

0.061

0.009

154-155-156/2

0.016

249/154

0.073

192/2-196-197/2

0.036

171/2

0.036

202-203-204/1

0.021

178/4-179

0.012

183/1-182/2-184-186/1

0.029

198-199/2

0.073

206

216

0.045

0.010

217

192/2-196-197/3

0.073

योग : 1.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3956

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 06 - अ - 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- आष्टा

(ग ) नगर/ग्राम-कुम्हारिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.864 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

5

0.012

19

0.036

0.049

52/2-53-18/2

0.065

7/8/9

17-20/1

0.065

17-20/3

0.025

0.024

17-20/2

17-20/4

0.016

18/2

0.033

22/1

0.073

0.049

24-25/4/1

44-48/2

0.032

44-48/3

0.098

21/1

0.076

21/2

0.021

23-56/ 23

0.021

24-25/5

0.081

43/4

0.061

24-25/1

0.146

24-25/2

0.073

0.186

31-33-35-38/1

24-25/3

0.061

43/3

0.007

15-26

0.097

(2)

(1)

0.053

29/2-34/1/2

0.202

40

0.125

31-33-35-38-3/ 2

0.041

36

0.036

52/3-53/ 18/1

योग : 1.864

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 07 - अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील - आष्टा

(ग) नगर/ग्राम- केलापानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.081 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.134

75/3

76

0.057

78/1

0.097

0.081

78/2

78/3

0.073

78/4

0.032

78/5

0.202

0.041

79/1

0.364

78/6

1.081

योग :

भाग 1 ]

3957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 08- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- आष्टा

(ग) नगर/ग्राम-छापर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.324 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

10/2

0.016

12

0.028

23

0.105

13/1

0.067

13/2

0.048

22-38

0.081

30/1

0.016

117

0.028

31

0.048

33-34/ 1

0.073

33-34/4

0.049

64/1

0.024

64/7

0.012

77/1

0.005

64/8

0.016

78/2

0.037

(2)

(1)

0.016

64/9

76

0.032

78/1

0.041

369/3

0.007

89

0.016

0.016

90

0.041

101

103-105/2

0.032

0.016

104/1

0.105

112

0.012

340/1-377-342/1-400/341 /1

114

0.041

0.049

115

0.050

116-384/116

0.049

113

308-309

0.041

338

0.049

0.065

10/1

0.057

313

0.061

339

0.069

342

343

0.041

351

0.210

352

0.005

0.097

353

0.041

354

0.085

355-378/355/ 1

0.146

355-378/355/2

369/2

0.024

0.129

368/1

368/2

0.028

योग : 2.324

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3958

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1579 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- नरवार कला

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

196/2 क

0.014

196/2 ख

0.014

196/2 ग

0.014

324/2 क

0.110

331/1

0.021

330

0.040

332/1 क

0.041

332/1 घ

0.031

332/1 ख

0.050

निजी खाता योग : 0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नरवार तालाब योजना अंतर्गत नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. क्यू- भू-अर्जन-12-896.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- पिछोर

(ग) ग्राम- नयाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.09

329

330

0.05

0.01

336

337

0.10

0.05

339

0.01

340

0.07

344

0.03

346

0.08

347

0.06

348

0.02

350

0.01

359

0.06

364

0.12

365

0.04

368

0.05

369

0.04

370

371

0.17

0.02

503

0.05

504

0.04

508

0.01

509

0.12

510 भाग 1 ]

3959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

511

0.04

512

0.08

513

0.03

514

0.04

515

0.03

516

0.01

517

0.05

518

0.01

519

0.13

520

0.02

521

0.01

537

0.13

539

0.14

546

0.08

551

0.02

552

0.02

553

0.01

556

0.05

557

0.06

558

0.10

563

0.05

703

0.04

704

0.06

705

0.04

710

0.12

711

0.03

712

0.06

713

0.02

719

0.01

720

0.08

योग : 2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-12-903.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- पिछोर

(ग) ग्राम- पड़रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

108

0.161

0.161

योग :

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

प्र.क्र. 3-2011-12 - अ-82- क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-2088 से 2093.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- कोलारस

(ग ) नगर/ग्राम- कूड़ा पाडौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.36 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेर में)

(2)

(1)

0.03

401

0.23

393

0.27

391

0.05

432

0.10

456 3960

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

427

0.05

402

0.26

403

0.04

392

0.03

390

0.06

389

0.05

434

0.10

433

0.09

योग : 1.36

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, कोलारस , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

नस्ती क्र. 76-2011- एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 31 -अ-82- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- पिपल्या सैलानी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( अर्जित रकबा ) - 1.69 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

43

0.33

44

0.02

66/1

0.13

0.22

59/2

(2)

(1)

60

0.11

0.03

61/1

0.01

62

65

0.51

71

0.03

0.30

70

योग : 1.69

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी , सनावद वितरण शाखा की उप शाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 46-2011 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 29 - अ-82- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- इनपुन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( अर्जित रकबा ) -0.404 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा क्रमांक (1)

0.058

0.346

437/1 438/1

योग : 0.404

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी , सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र. 21 के सबमाईनर 3 के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

3961

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 1075 - भू-अर्जन- 2012 - प्र. क्र . 10 - अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-खरगोन

(ख ) तहसील- भीकनगांव

(ग ) ग्राम- पिपलई बुजुर्ग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.270 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

56/1/2

0.380

56/6

0.092

57

0.204

58

0.222

59/1

0.188

0.162

59/2

59/3

0.164

60/2

0.164

61/1/1

0.046

161/2

0.402

161/6

0.004

161/7

0.170

161/8

0.164

(2)

(1)

0.068

161/9

164/2

0.094

0.076

164/3

0.016

164/4

0.106

167/2

0.052

168/1

0.174

168/2/1

0.200

168/2/2

0.724

170/1

0.198

180/2

0.200

183/1

योग : 4.270

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन अद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 11529- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा 3962

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

(ग) नगर/ग्राम- टोंका एवं नेटाठारी (घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.211 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में ) (1)

(2)

ग्राम-टोंका

5/3

0.014 7

0.090 8

0.073

0.165 9/4/1

9/4/2

0.100 9/5

0.062 10/1

0.130 10/2

0.021 13/2

0.036 18/2

0.260 59/3/1/1

0.062 191/2

0.021 193/1

0.065 100/4

0.208 110/7

0.081 193/2

0.036 110/6

0.080 193/3/1

0.080 193/3/2

0.060 194/2

0.062 249

0.078 321 में से

0.218 322

0.192

0.031 339

338

0.030 340/1

0.040 341/2

0.083 352/1

0.104 340/2

0.117 348

0.104 349

0.020 350

0.040 351/3

0.072 353

0.224 372

0.531 354/2

0.012

(2)

(1)

0.272

356/2

0.354

355

0.312

357

373/1

0.745

0.360

373/2

0.146

373/3

0.570

374

0.180

375

376

0.490

378/1

0.240

0.156

378/2

0.100

378/3

0.340

379

0.010

380

योग : 7.877

ग्राम-नेटाठारी

0.305

130

0.177

133/1/1

0.078

133/2

0.068

134

142

0.130

143

0.162

0.022

145/2

0.172

146/3

0.220

149 में से

योग : 1.334

महायोग : 9.211

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टोंका तालाब के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11531 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भाग 1 ]

3963

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग) नगर/ ग्राम-टोंका

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 78.044 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

110/18

0.130

110/19

0.130

190/1/1

0.158

0.080

180/1/1/2

190/1/2

0.158

0.696

180/1/2

190/2

0.013

231/2

1.092

180/2

0.974

196/2

0.400

196/4

0.101

0.200

181/1/2

0.812

181/2/2

0.080

181/2/3

0.080

181/2/4

0.080

181/3

0.300

181/4

0.531

181/2/1

0.080

184/1

0.633

184/2

0.632

185/1

0.335

185/2

0.335

0.788

228/2/3

1.001

187/1

0.948

188/1

0.222

187/2

0.965

188/2

0.221

187/3

0.506

252/1

0.562

217/1

0.342

(2)

(1)

225/1/3

0.486

392/225/3/3

0.561

217/2

0.342

0.487

225/1/2

0.561

392/225/2

0.243

191/2

0.519

191/3

0.400

192/1

0.500

195

0.720

198

0.010

192/2

0.200

196/1/1

0.139

204/2

0.465

205/2

0.200

296/1/2

204/1

0.138

205/1

0.465

0.050

196/3/1

197/1

0.449

196/3/2

0.051

197/2

0.449

197/3

0.499

197/4

0.499

0.430

199

0.073

203/1/1

200/1

0.405

0.025

203/1/2

200/2

0.405

203/1/3

0.024

0.320

201/1

0.024

203/1/4

201/2

0.319

0.639

201/3

1.139

202

0.145

203/2

207

0.216

251/1

0.734

208

0.949

209

1.833

210

0.468

1.518

211

0.721

212/1

212/2

0.367

213/1

0.354

0.721

213/2

0.949

214 3964

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2) (1)

215

0.519 216

0.519 182

0.392 217/3

0.341 218/1

0.493 218/2

0.494 219

0.683 223

0.506 183/1

0.870 220/1

1.635 220/2

0.759 220/3

0.759

0.506 220/4

1.458 221/1

1.459 221/2

221/3

1.459 222

0.949 224/2

0.424

0.347 224/1

0.423

0.348 225/1/1

0.487

0.560 392/225/3/1

1.260 228/1

229/1

0.364

0.190 229/3

186

0.595 228/2/1

0.350

0.078 229/2

230/1

0.658 231/1/1

0.546 230/2

0.658 231/1/2

0.546 232

1.391 233

0.292 234

1.200

0.785 356/1

246/1

1.000 354/1

0.190 246/2/1

0.500 356/2/2

0.099 354/2में से

0.020 246/2/2

0.500 356/2/3

0.098 247/1/1

4.855

(2)

(1)

248/1

0.542

248/2

1.771

1.055

249

0.010

254

250/1

0.810

250/2

0.809

0.460

252/3

0.734

251/2

0.560

252/2

0.100

253/1

0.100

253/2

0.100

355

357

0.101

356/2/1

0.196

356/2/4

0.196

0.196

356/2/5

0.067

358/1/3

358/5/3

0.067

0.067

358/1/2

255/1

0.506

0.010

255/2

226 में से

1.391

0.010

193/1

1.200

385/249

0.200

226 में से

योग : 78.044

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टोंका तालाब के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11533- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा भाग 1 ]

3965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(ग) नगर/ग्राम- पालाबे एवं जगन्यापुरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.424 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

ग्राम-पालाबे

97/5/1

0.883 128/1

0.401 132/2/1

0.274 132/3/1

0.687

0.884 97/5/2

128/2

0.401

0.274 132/2/2

0.431 132/3/2

97/5/3

0.884 128/3

0.400 132/2/3

0.274

0.431 132/3/3

115

0.506 116

0.606 117

0.278 130/2

0.569 131

0.759 132/1

0.253 109

0.253

0.190 135/97

118

0.620 119

1.385 120

1.303 121

1.759 123

0.772

1.354 124

125

0.707 126

0.342 127

1.164

0.063 133/32

111

0.314 134/128

0.443 108/1/1/2

0.010

योग 19.874

ग्राम-जगन्यापुरा 146/30

0.550

योग 0.550

महायोग 20.424 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पालाबे तालाब के स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11535 - भू-अर्जन12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील - ब्यावरा

(ग ) नगर/ग्राम- उमरेड

(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.800 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.153

0.250

11/2

0.210

13/3

0.350

11/3

0.100

12/1

0.610

12/2/1

0.302

12/2/2

0.650

13/2

15/1

0.379

0.380

15/2

0.379

15/3

0.379

15/4

0.379

15/5

1.800

16/1

1.427

16/2

0.632

17/7/1/1

0.247

17/7/1/2

0.114

17/3/1/1 3966

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2) (1)

17/7/1/3

0.506 17/3/1/2

0.253 17/3/1/3

0.506 17/9

2.086 18/2

0.190 19/3

0.060 25/1

2.100 25/2

0.160 50/2/2

0.506 46/3

0.070

0.822 50/1/2

47/1

0.332 57/2

0.063 48/1/2/2

0.408 50/2/1

0.329

0.500 57/3

48/1/1

0.185 48/1/2/1

0.266 48/2/1

0.350 49/1

0.092 48/2/2

0.413 48/2/3

0.413 49/2

0.093 49/3

0.093 50/1/1

0.316 51/2

0.152 51/3

0.253 52

0.164 53में से

2.488 17/5 में से

0.170 17/2में से

0.200 54

1.025 55

2.959 56

0.430 57/4

0.278 57/5

0.020 59/1/1

0.284 59/1/2

0.285 60

1.200 69

3.400 74/4

0.229 75

1.000

0.025 66/1

(1)

(2)

0.070

66/2

0.025

68/1

66/3

0.120

66/4

0.200

0.177

68/2

67

0.020

0.130

70/1

0.584

73/1

0.129

70/2

0.585

73/2

0.137

70/3

0.585

73/3

0.130

70/4

0.585

73/4

71

0.164

72

1.316

9/1

0.095

0.095

9/2

74/2

0.051

0.110

9/3

9/4

0.317

0.359

17/10/3/1

17/10/3/2

0.358

17/10/3/3

0.358

17/10/2

0.540

17/7/3

0.190

0.380

17/7/1/4

0.045

48/1/1

0.045

48/1/2/1

0.030

46/1

0.025

44में से

0.155

33में से

33में से

0.051

36 में से

0.045

0.225

32

0.150

28

0.090

532/1

544

0.165

539

0.037

0.450

543

569

0.062

योग 43.800 भाग 1 ]

3967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमरेड तालाब के डूब क्षेत्र स्पिल चेनल एवं नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11537- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील - ब्यावरा

(ग ) ग्राम- पड़ोनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.184 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

0.200

141/1/3

0.100

1.258

125/33

125/32

0.400

141/19

0.160

125/29

0.066 योग .. 2.184

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़ , दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 11653-54 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- पचोर

(ग) नगर/ ग्राम-रेठानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.521 हेक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.036

5/1

0.036

5/2

0.253

10

0.240

9

0.368

33

0.109

32

31

0.528

0.080

40

41

0.025

0.095

43/1

0.095

43/2

0.100

121

0.120

46/1

120

0.039

0.055

0.055

113/1/2

0.025

167

0.025

168

177/1

0.025

0.012

179

0.200

109/1/1

योग .. 2.521

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग राजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3968

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. 11655-56- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- पचोर

(ग) नगर/ ग्राम- तलेन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.020

285

287

0.020

288

0.012

0.015

289/2

290

0.026

294/1

0.039

295/2

0.018

295/1

0.016

0.166

योग ..

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग उज्जैन , 2. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , कार्यालय , सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्र. 5033 - भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र. 11-अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग ) ग्राम- पाटडी, कलता , बेडदी, बन्दरीया का माल (घ ) लगभग क्षेत्रफल-10.67 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

( 1 ) ग्राम-पाटडी

0.03

47/1

47/2

0.03

47/3

0.03

0.03

332

0.03

46/5

0.07

48

0.03

351

330/1

0.09

0.02

330/2

329

0.04

0.03

354

0.05

356

0.02

313

0.03

378

379

0.09

388

0.03

0.01

390

0.09

391

0.03

357

2/1

0.70

3

1.00

0.08

400

0.02

327

0.06

325

0.06

318

0.09

314

0.06

306

0.02

307

0.08

289

0.04

285 भाग 1 ]

3969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(1)

(2)

283

0.03

265

0.05

0.06

249

247

0.03

244

0.02

243

0.05

242

0.03

227

0.16

2/2

0.46

4

1.73

7

1.00

6.61

योग .

( 2) ग्राम-कलता

32

0.04

29

0.02

31

0.07

52

0.03

26

0.06

0.06

51

50

0.08

योग .. 0.36

( 3) ग्राम- बेडदी

0.84

149

150

1.07

योग .. 1.91

(4) ग्राम- बन्दरीया का माल

285

0.56

281

1.03

286

0.20

योग . 1.79 महायोग 10.67

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पाटडी तालाब निर्माण से प्रभावित होने वाली डूब भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 25 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 52- अ.- 82-वर्ष 2011-12- भू-अर्जन-9489 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- खड़आमला

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -22

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.448 हेक्टयर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

262/3

0.180

280/17

0.026

280/21

0.045

0.017

280/18

0.027

280/20

0.085

280/19

0.068

280/22

योग : 0.448

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- खड़आमला लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

3970

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 53 - अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 9490.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम-नागठाना

( घ ) पटवारी हल्का नम्बर -10

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.802 हेक्टयर.

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

43/1

0.153

44/1

0.121

45/5

0.104

48

0.102

53

0.107

51/1

0.116

52/1

0.079

52/2

0.051

55

0.200

80

0.065

81/2

0.102

0.177

81/3

82

0.144

83

0.056

117

0.079

116/3

0.112

116/6

0.111

115/7

0.065

115/4

0.093

122

0.228

115/1

0.186

0.065

79/8

127/7

0.060

127/1

0.121

45/2

0.105

योग : 2.802

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 54- अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-9491.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ ग्राम- मोहरखेड़ा

( घ ) पटवारी हल्का नम्बर -32

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.836 हेक्टयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.195

76/2

0.074

75

0.260

7

0.102

74

0.169

8

0.170

9/1

0.124

9/2

0.112

9/3

0.186

32

0.067

31/3

0.072

31/4

0.139

10 भाग 1 ]

3971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2)

(1)

17

0.084

16

0.074

19

0.008

1.836

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 55 - अ. - 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-9492 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- आमला

(ग) नगर/ग्राम - बाबरबोह

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-38

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-40.181 हेक्टयर

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

479

4.081

482

0.645

480

0.368

484

0.300

492

1.980

0.223

481

(1)

(2)

483

1.400

0.405

485

0.485

493

0.040

552

0.446

494/1

0.505

494/5

0.356

494/2

0.574

494/4

0.014

487

0.601

495/1

495/2

0.809

0.405

497

523

1.315

0.173

516

1.830

526

2.525

528

2.679

529

546

0.350

0.460

547

0.519

548

560

0.324

0.200

565

545/4

0.400

1.150

545/1

0.780

536

0.050

538

0.010

182

478/2

0.065

0.102

478/1

0.017

474

0.099

477

0.003

437

0.073

435

177/1

0.074

0.019

177/2

0.002

177/3

0.002

177/4

0.025

176

0.020

105

0.056

109 3972

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

(2) (1)

110

0.091 8

0.009 46

0.015 48

0.074 53

0.030 59/1

0.013

0.015 59/2

59/3

0.013 42

0.031 32

0.008 40

0.027

0.010 30

31

0.033 12/1

0.013 58

0.022 486/1

0.070 494/3

1.310 496

1.578 525

0.174 517/1

0.090 530

0.340 532/1

0.800 532/2

0.415 561

0.510 537/2

0.050 522

0.688 524

3.092 175/1

0.074 173

0.031 144/5

0.013 145/3

0.040 146/2

0.043 107

0.056 147/1

0.055 147/2

0.018 147/3

0.019 150/2

0.056 151/2

0.005

(2)

(1)

0.013

156/2

0.094

103

0.016

106/1

0.017

106/2

0.022

104/1

0.030

83

0.031

88

0.028

82/5

0.074

84/3

0.145

84/2

0.008

47

0.031

60

0.045

50

0.560

550/1

0.380

550/2

550/3

0.030

550/5

0.050

0.050

550/6

0.111

35/1

0.303

549/3

0.202

549/2

0.987

549/1

0.007

175/2

0.057

154/5

योग : 40.181

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बाबरबोह जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3973 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2012

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1-5-96-3370-2012 - इक्कीस - ब ( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-3108 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 30 अक्टूबर , 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात्:-

राजस्व जिले

( 1 ) भोपाल , ( 2 ) सीहोर, ( 3 ) रायसेन, ( 4 ) मुरैना, ( 5 ) टीकमगढ़ , ( 6 ) विदिशा, ( 7 ) बैतूल, ( 8 ) होशंगाबाद, ( 9 ) राजगढ़ ( ब्यावरा ) , ( 10 ) हरदा, ( 11 ) श्योपुर .

2. यह अधिसूचना 30 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

F. No. 1-5-96-3370-2012 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-3108 - XXI - B ( One ) , dated 30th October , 2012 , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge , Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses ( a) and ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely : -

Revenue Districts

( 1 ) Bhopal , (2 ) Sehore , (3 ) Raisen , (4 ) Morena , (5) Tikamgarh , (6) Vidisha , (7) Betul , ( 8) Hoshangabad , (9) Rajgarh (Bioara ) , ( 10) Harda , ( 11 ) Sheopur .

2. This notification shall be deemed to have come into force from 30th October , 2012.

क्र. फा. 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन के आदेश क्रमांक 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 31 अगस्त 2012 के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर श्री मोहित मिश्रा पिता श्री एच.सी. मिश्रा ( मेरिट क्र. 1 ) को नियुक्त किया जाकर उक्त आदेश ( पृष्ठांकन ) की कंडिका 3 ( 1 ) के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वह मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किये जाने के पश्चात् निर्धारित कालावधि में पदभार गृहण करें. अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभावहीन होगा.

श्री मोहित मिश्रा के आवेदन तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहित मिश्रा ने हरियाणा न्यायिक सेवा में नियुक्ति पश्चात् पदभार ग्रहण करने के कारण मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) का पदभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है . अतः, राज्य शासन , एतद्वारा , नियुक्ति आदेश दिनांक 31 अगस्त 2012 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 November 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-11-09.45.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-11-09.45.Ordinary.