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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 30 November 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-11-30.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2012 अग्रहायण 9, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम .

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. ई - 5-780- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल , आयएएस . , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम ) भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर से 7 दिसम्बर 2012 तक, उन्चालीस दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 27 , 28 , 29 अक्टूबर एवं 8 , 9 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में प्रभार श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे. , आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा गया है.

4081

( 2 ) उक्त आदेश के पैरा -2 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश अवधि में मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनएचआरएम ) भोपाल का प्रभार श्री पंकज अग्रवाल , भाप्रसे. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के स्थान पर अब श्रीमती एम. गीता, भाप्रसे , नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनएचआरएम ) भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती एम.गीता, मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम ) , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012 .

4082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. ई - 5-851- आयएएस लीव 5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री एम . बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. ई - 5-370 - आयएएस- लीव- 5- एक.- श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 12 से 24 नवम्बर 2012 तक, तेरह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई- 5-370- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 12 , 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री एम.एम. उपाध्याय , आयएएस . , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दांणी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1 (5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 1-400-2012-5- एक. श्री डी. के. सामंतरे, भाप्रसे ( 1982) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्ना प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 1-401-2012-5- एक. श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे , (2010 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बीना , जिला सागर तथा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई, जिला सागर ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई, जिला सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

क्र. ई- 5-561 - आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री टी. धर्माराव, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री टी . धर्माराव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस . , आयुक्त बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त , कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

4083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. ई- 5-674- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 28 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश की अवधि में श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एस . के. मिश्रा द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. ई - 5-465 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 12 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रेमचंद मीना की अवकाश अवधि में श्री आशीष उपाध्याय , आयएएस . , आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4 ) श्री प्रेमचंद मीणा द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष उपाध्याय , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकास पर नहीं जाते ते अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-830 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री भोंडवे संकेत शांताराम, आयएएस. , कलेक्टर जिला अशोकनगर को दिनांक 15 से 21 नवम्बर 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 नवम्बर 2012 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री भोंडवे संकेत शांताराम की अवकाश अवधि में श्री भास्कर लक्षकार, आयएएस. ( 2010 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , चंदेरी , जिला अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला अशोकनगर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री भोंडवे संकेत शांताराम द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भास्कर लक्षकार कलेक्टर , जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भोंडवे संकेत शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. ई - 5-564 - आयएएस-लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस. , आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2012 तक, तीन दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

4084

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

(2) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-5-12-2011- उन्तीस-2 .- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं . 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 -क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:-

जिला क्रमांक

नाम

(1)

(2)

(3) 1

श्रीमती नीता श्रीवास्तव

देवास ( 2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है . कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. के. चन्देल , उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. बी- 15-1-2004- चौदह- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम ( संशोधन ) अधिनियम, 1982 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर 2010 द्वारा श्री कमलेश्वर सिंह, रीवा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि हेतु उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम नामनिर्दिष्ट किया गया था, इस संबंध में दिनांक 01 नवम्बर , 2012 को जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना निरस्त करते हुए, श्री कमलेश्वर सिंह , उपाध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के कार्यकाल में आगामी दो वर्ष के लिए वृद्धि की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. एफ- 16-49-2012- सात-2 ए- यथा संशोधन. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2012 की तीसरी पंक्ति में उल्लेखित " जिले में अपर कलेक्टर " के स्थान पर " अपर कलेक्टर अनुविभाग बैहर , जिला बालाघाट " पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रायकवार, अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1 (ए) 125-04- ब-2- दो. सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध एवं अअवि, ग्वालियर को दिनांक 19 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2012 तक, बत्तीस दिवस अर्जित अवकाश , 17 , 18 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य डॉ. हरि सिंह यादव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त उप पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध एवं अअवि , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे , पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध एवं अअवि, ग्वालियर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

भाग 1 ]

4085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

(5 ) अवकाशकाल में सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रेणु शुक्ला , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1 ( ए ) 190-91- ब- 2- दो. श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दोहा ' कतर ' जाने की निजी विदेश यात्रा के लिये दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2012 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India ) दिनांक 25 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस . डब्ल्यू. नकवी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्यों के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा .

(3 ) श्री एस. एम. अफजल , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उपर्युक्त कण्डिका 2 में उल्लेखित अधिकारी , अतिरिक्त कार्यभार से स्वतः कार्यमुक्त माने जायेंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर रेंज ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एम . अफजल , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 अरेरा हिल्स, भोपाल ( मध्यप्रदेश ) 462 011 भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ- 02-02-2010- एक- 1655.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप शुक्ला, अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लेखाधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड ग्रेड पे 15,600-39,100+ 5,400 में पदोन्नत किया जाता है .

2. आयोग में लेखाधिकारी का पद एकांकी पद है . अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-7-2002-3- एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.

3. आयोग की सेवा में निगम मंडल के संविलयित कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विराचाधीन है .

अतः , उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी .

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है.

(मान. राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित )

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

4086

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

SHREE DURGA KHANDSARI SUGAR MILLS,

MENDRANA

कार्यालय , कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर

Tah . Pansemal Dist . Barwani M. P. Pin 451770

Year 2012-13

राजभवन , भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

Village Name & Sugarcane Area under Pansemal Tahasil Sugarcane Area

Sugarcane Acer

S. No.

Name of Village

Sugar cane Hector

Cane Purchase center

76 30.4

Factory Gate

1 Gongwada

12

4.8

2 Dondwada FactoryGate

1

2.5

Factory Gate

3 Jatpura

क्र. एफ- 1-1-12 - रा. स. यू.ए. 1-1769.- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 1963 ( क्र. 12 सन् 1963 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति , जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर, डॉ. विजय सिंह तोमर, निवासी डी-22 माल रोड, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश को एतद्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

6

15

4 Bandhara FactoryGate

41

102.5

Factory Gate

5 Jalgone

( 2 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विविद्यालय के परिनियम 10 के अनुसार शासित होंगी.

11.8

29.5

6 Jahoor

Factory Gate

4.4

11

7 Khadki

Factory Gate

राम नरेश यादव , कुलाधिपति.

13

32.5

8 Pansemal Factory Gate

19.6

49

9 Bhamrata Factory Gate

45

10 Mendrana

112.5

Factory Gate

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

56.4

11 Aamda

Factory Gate 141

31.4

78.5 भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2012

12 Kansul

Factory Gate

89 35.6

13 Melan

Factory Gate

6

15

Factory Gate

14 Piprani

73.8

184.5

Factory Gate

15 Junapani

3.8

9.5

16 Gorikheda Factory Gate

6

2.4

Factory Gate

17 Chunabhatti

30

12

18 Temla

Factory Gate

6.4

16

19 Temli

क्र.- गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-341.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु श्री दुर्गा खण्डसारी ( शुगर ) मिल्स , मेन्दराना पोस्ट, कानसुल , पानसेमल, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

Factory Gate

61.8

154.5

Factory Gate

20 Bhargone

क्र. जिला/तहसील

55.8

21 Bhatki

139.5

Factory Gate

( हेक्टेयर )

क्रय केन्द्र ग्रामों की संख्या क्षेत्र

7.6

19

22 Malfa

Factory Gate

876.6

27

फैक्ट्री गेट

1 बड़वानी/पानसेमल

68 27.2

23 Mortalai Factory Gate

876.6

योग .. 27

231 92.4

Factory Gate

24 Behdiya

4

10

Factory Gate

25 Bandriyavad

46.6

116.5

Factory Gate

26 Nisarpur

176.4

441

27 Khatia

FactoryGate

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

876.6

Total .. 2191.5 डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

4087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्र.- भू- अर्जन -01 ( अ -82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(7)

(4)

(5)

(1)

555

डिण्डौरी

0.189

(3) मुढियाकला

(2) डिण्डौरी

में से

प.ह.नं. 16

शाहपुर - बालपुर - रामगढ़ मार्ग में नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिडौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 7835-10- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

कोतमा

(4) 2.437

(6) कोयला उत्खनन कार्य हेतु (1) अनूपपुर

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) महाप्रबंधक, एसईसीएल , जमुना-कोतमा क्षेत्र.

आमाड़ाड़ कुहका निमहा

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा , जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4088

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. क्यू- भूमि संपादन - 2012-8846. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1) उज्जैन

पाडल्याकला 6.839 नागदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी

तहसील नागदा.

कृषि उपजमंडी समिति नागदा के प्रांगण विस्तार हेतु ग्राम पाडल्याकला तहसील नागदा की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. दस - भू- अर्जन- फा.569-प्र.क्र.5 -अ- 82-2012-13-5400.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4)

36.137

बरगवां

शहडोल

(2) जैतपुर

15.991

सिधली

87.285

जमुडी

4.020

ढोलकू

2.401

(3) बलबहरा

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगवां -18 जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग क्र. 2 , शहडोल

म. प्र .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. भू.अ.अ. तेंदूखेड़ा- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) तहसील/ तालुका

(2)

जबेरा

(1) दमोह

(3) 1. बड़ेरा 2. भजिया योग ..

(4) 2.17 0.31 2.48

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह (म.प्र. )

(6) बड़ेरा जलाशय डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.

कार्यालय में देखा जा सकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के क्र. भू.अ.अ. - तेंदूखेड़ा - 2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1)

जबेरा

17.22

1. विजयसागर

दमोह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, दमोह ( म.प्र. )

(6) भिनौनी जलाशय डूब क्षेत्र स्पिल चैनल एवं नहर हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बुरहानपुर दिनांक 14 नवम्बर 2012

क्र. क-वाचक- भू-अर्जन- 2012- प्र.क्र. 6-अ-82-2011-12-संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन 4090

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4) (2)

(3)

बुरहानपुर

बुरहानपुर

0.960 2.200 3.160

लालबागमाल मोहम्मदपुरा योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिन्धीबस्ती मोहम्मदपुरा रेणुका मन्दिर तक सड़क निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सम्भाग , बुरहानपुर

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा , प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. 12098-99 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) तहसील/ तालुका

(3)

(2) ब्यावरा

(1) राजगढ़

पालाबे जगन्यापुरा बांकपुरा योग ..

(4) 1.967 1.659 0.348 3.974

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पालाबे तालाब की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4091 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. क्यू- कोर्ट- 14 - भू-अर्जन- 01-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(5)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

खरौआ

भिण्ड

1.66

हरसी उच्च स्तरीय नहर की गोहद

' शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2 , ग्वालियर ( म. प्र. )

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- कोर्ट - 14 - भू-अर्जन-02-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(5)

(6) (2)

.(3 )

(4)

भिण्ड

7.04

गोहद

रामपुरा

हरसी उच्च स्तरीय नहर की ' शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र -2 , ग्वालियर ( म. प्र. )

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- कोर्ट - 14- भू-अर्जन-03-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 4092

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

भिण्ड

डिरमन

0.79 गोहद

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

हरसी उच्च स्तरीय नहर की ' शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2 , ग्वालियर ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू-कोर्ट- 14- भू-अर्जन-04-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1) भिण्ड

1.61 (2) गोहद

कमलापुर

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

हरसी उच्च स्तरीय नहर की ' शीतला माता उपशाखा के निर्माण .

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2 , ग्वालियर ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू-कोर्ट- 14- भू-अर्जन-05-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.27 भिण्ड

(2) गोहद

(3) आलोरी

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्च स्तरीय नहर की ' शीतला माता उपशाखा के निर्माण .

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2 , ग्वालियर ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

4093 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. क्यू- कोर्ट - 14- भू-अर्जन-06-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

का विवरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1)

(5)

(2)

(4)

(3)

पिपरसाना

भिण्ड

6.74

गोहद

हरसी उच्च स्तरीय नहर की 'शीतला माता उपशाखा के निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र-2 , ग्वालियर (म. प्र. )

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. 295 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(5)

(1) रीवा

(3) बिहरा

(6) बनकुइयां फीडर कैनाल (2) हुजूर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. )

कृषक भूमि कुल 1.005

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनकुइयां फीडर कैनाल का निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 4094

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : ---

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

सतना

0.730

राजनगर

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.

एनटीपीसी द्वारा 6 × 660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 2 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

1.590

बसारी

राजनगर

छतरपुर

एनटीपीसी द्वारा 6 × 660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

4095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

राजनगर

बरेठी

19.786 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर .

एनटीपीसी द्वारा 6 × 660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते. हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

राजनगर

सांदनी

2.604 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.

एनटीपीसी द्वारा 6 ×660 मेगावाट की विद्युत् परियोजना के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

4096

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर , दिनांक 8 नवम्बर 2012

रा. प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- खकनार

(ग ) ग्राम- नागझिरी , नांदूराकला

( घ ) क्षेत्रफल लगभग-75.90 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

ग्राम- नागझिरी

54/2

0.08

55

0.32

57

0.20

129

4.20

130/1

1.86

130/2

1.20

153

0.12

154

0.22

161

0.23

180

0.02

163

1.57

179/1

2.00

166/1

1.26

166/2

1.60

168

0.50

160/2

0.05

181/3

2.11

(2)

(1)

160/3

0.11

177/2

1.20

0.20

189/1

0.19

189/2

0.50

189/3

0.04

189/4

0.07

189/5

3.58

167/1

167/2

0.80

0.40

167/3

0.20

169/2

0.73

172/1

172/2

0.92

0.29

175/2

0.60

172/3

0.60

175/3

175/1

0.85

0.25

171

0.80

173

0.10

176

1.72

182

192

1.80

183

1.34

186

0.50

0.32

194/1

0.15

162/1

0.80

162/2

162/3

1.11

0.90

162/4

0.20

194/2

1.70

164/1

0.60

164/2

0.60

165/2

165/1

1.14

177/1

1.62

177/3

0.80

0.80

177/4 भाग 1 ]

4097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

(1)

(2) 177/5

0.80 179/2

1.80 181/1

2.11 181/2

1.60 181/4

0.52 175/4

0.80 160/4

0.20 184/2

1.00

0.80 184/3

185

3.70 184/1

1.78 168

0.06 54/2

0.04 54/3

0.09 54/4

0.03 50

0.06 53/1

0.10 53/2

0.02 53/3

0.02

योग 61.60

ग्राम-नांदूरकला 210

0.80 208/2

1.00 208/3

1.00 208/4

1.00 208/5

1.58 208/1

1.30 206/2

2.00 206/1

1.30 207/1

1.35 207/2

0.60 207/3

0.30 207/4

0.40 71/2

0.04 71/1

0.08 60/1

0.08 61/1

0.02 63/1

0.03 65

0.06 66

0.05

(2)

(1)

0.04

51/1

0.04

51/2

0.08

50/8

50/3

0.02

0.02

50/2

0.02

50/9

0.02

50/6

0.05

41/2

0.05

41/3

0.02

50/10

0.08

42

41/1

0.04

0.07

40/3

40/2

0.05

40/1

0.19

0.03

32

0.02

23/2

0.02

23/3

0.02

23/1

24/2

0.01

24/1

0.04

0.01

24/3

0.04

25/2

25/1

0.01

0.04

21

20

0.02

0.05

19

18/1

0.05

0.10

16/1

15

0.01

0.05

95

14.30

योग

75.90

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नांदुराकला तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य का भू- अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

4098

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

रा. प्र . क्र. 02 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख ) तहसील- खकनार

(ग ) ग्राम- नांदुराकला, नांदुराखुर्द , नायर

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 112.728 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम- नांदुराकला

0.80

241

168

0.56

169

0.80

177

2.20

0.17

174

2.00

178

179

1.20

0.81

159/1

159/4

1.20

0.20

141/2

2.23

141/1

1.50

142

140/1

0.20

140/2

1.20

140/3

2.00

139/1

0.80

139/2

0.80

1.46

139/3

2.78

139/4

0.20

138/1

0.20

138/2

180/1

3.38

(2)

(1)

0.95

183/1

3.24

180/2

0.76

183/2

4.00

180/3

0.04

181

1.00

187/1

0.70

187/2

1.00

187/3

1.00

187/4

1.50

190/1

0.32

190/2

1.20

195

0.41

196/1

0.90

196/2

0.30

196/3

1.80

197

0.56

184/1

1.20

184/2

2.12

185/1

0.18

185/4

0.05

185/7

0.40

185/2

1.02

185/3

1.20

185/5

0.98

185/6

185/8

2.00

4.09

186/1

4.08

186/2

1.81

222/1

0.70

0.40

222/4

0.80

222/3

1.25

221

0.60

220

0.16

282/2

0.16

279

0.80

228/2 भाग 1 ]

(1)

(2) 274/6

0.04 280/1

1.00

0.78 280/2

0.40 274/1

0.50 274/4

274/2

0.80 274/3

0.80

0.79 228/1

0.70 274/5

227/1

0.80 227/5

0.40 227/7

0.40 227/2

0.80 227/3

0.40

1.60 227/4

227/6

0.80

1.18 227/8

1.60 223/1

1.60 223/2

1.25 223/3

224

1.79 238

0.04 235

2.40 236

1.02

0.10 225

0.60 237/2

239

0.49 240

2.17

0.46 171

242/2

0.10 172

1.45

1.20 173/1

176/1

0.48

2.00 173/2

173/3

0.68 176/2

1.32

0.52 273/2

273/3

0.30

4099

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

(2)

(1)

0.10

272

0.70

133

0.10

130

0.24

177

0.27

161/1

105.54

योग

ग्राम-नांदुराखुर्द

0.100

270/2

0.170

270/1

0.180

271/4

0.180

271/3

0.100

271/2

0.091

281

280

0.134

0.281

279/1

0.017

278/4

0.025

278/3

0.024

278/1

0.105

279/2

0.173

285/2

285/1

0.240

0.040

284/2

0.220

165/3

166

0.180

0.304

167

0.144

153/2

0.089

152/3

0.086

150/1

0.048

132/3

0.048

132/2

0.046

132/1

0.132

133

0.188

268/3

0.148

267/2

0.160

267/1

0.019

266/6

0.019

266/1

0.019

266/5

0.019

266/4

0.019

266/3 4100

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

(1)

(2)

0.103 266/2

256/2

0.032

0.056 257/1

257/3

0.039 257/4

0.047

0.198 187

0.112 186

79

0.021 78/2

0.033

0.022 78/5

0.033 78/6

0.017 78/7

77

0.078 76

0.059

0.140 75

34/2

0.047

0.067 34/1

35/3

0.031 35/2

0.084 38/2

0.084 110

0.030 40/5

0.017

0.061 40/4

40/3

0.017

0.070 40/2

0.070 40/1

43/2

0.073 43/1

0.028

0.112 128/2

128/3

0.226 128/1

0.054

0.128 126

0.012 109

111

0.064

0.128 98

योग 6.141

ग्राम-नायर

0.007 178

0.036 177

0.038 176

(2)

(1)

0.045

175

0.078

130

0.047

129

0.129

128/1

0.033

126/1

0.053

125

0.025

123/1

0.016

123/2

0.031

123/3

0.067

122

0.070

121

0.056

120

0.039

81/1

0.039

81/2

0.039

81/3

0.031

80/1

0.042

80/2

0.126

79

1.047

योग

112.728

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- नांदुराखुर्द तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

रा. प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख ) तहसील- खकनार भाग 1 ]

4101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

(ग) ग्राम- घनश्यामपुरा , सीतापुर (घ) क्षेत्रफल लगभग- 22.73 हेक्टर.

रकबा खसरा

नम्बर

(हे. में)

(2) (1)

ग्राम-घनश्यामपुरा 376/1

1.15 379

0.45 381/1

0.87 381/4

0.05 376/2

0.16

0.40 381/2

375

0.21 382/1

0.37 382/2

0.31 384

0.11 402

0.71 394

0.80 393

0.50 395

0.52 403

0.85 406

0.58 383

0.09 396

1.08 381/3

1.32 385/2

0.80

0.06 397/1

397//2

0.34 398/2

0.85

0.69 398/1

398/3

0.63 417

0.25 416/3

0.11 419/3

0.10

0.03 416/2

419/2

0.03 415

0.01 416/1

0.06

0.10 419/1

(2)

(1)

422

0.04

0.01

426

0.41

401

0.13

404

1.27

407

0.39

366

0.05

367/2

0.52

365

0.51

364

0.26

363/1

0.09

363/3

0.08

214

0.78

385/1

0.09

368

370

0.06

0.13

211/1

0.05

209

0.05

208

0.08

204

0.06

207

0.04

206/1

0.04

206/2

0.06

197/3

0.06

197/2

0.01

197/1

0.04

197/4

0.01

196

19.91

योग

ग्राम-सीतापुर

139/1

0.56

0.25

139/2

0.27

139/3

0.04

139/4

141

0.90

143

0.11

0.07

144 4102

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

(2)

(1)

150

0.02

0.50

151

0.10

153

02.82

योग कुल योग .. 22.73

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- घनश्यामपुरा तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आशुतोष अवस्थी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. 8143 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम- बिजौरा , सरवाही

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 29.040 , 0.977 हे .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

ग्राम- बिजौरा बांध क्षेत्र

73

0.286

0.425

100

0.407

74/1

0.250

76

0.656

109

77/1ख

0.179

0.013

80

0.105

81

0.202

82/2

0.092

82/3

0.009

79/1

0.024

83

86/2

0.809

0.651

113

121

0.932

1.000

86/1क

0.202

86/1ख

0.091

89/2

0.243

128/4

0.060

90/2

0.240

136/5ख

0.008

92

0.077

93

0.539

138/1 ख

0.283

94

0.219

140/3

0.086

143/2क

0.384

96/1

0.017

143/1

0.384

96/2

0.385

96/3

0.979

97

0.668

98/1

0.534

98/2

0.300

101/1

0.081

99

1.465

103

0.009

110/750

110/2

0.910

101/2

0.097

0.138

105

0.029

106/1

0.999

112

0.224

114

0.006

116

0.028

120/6 4103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

भाग 1 ]

(2) (1)

122

0.077 110/3

0.405 123/2

0.040 124

0.551 125

0.987 126

0.332

0.514 127

128/1 ग

0.368 128/1 क

0.609

0.610 128/ 1ख

128/1 घ

0.515 134

0.544 133

0.003 136/1 क/ 1

0.101 136/1 क/2

0.147 136/1ख

0.200 136/2ख

0.295 137

0.202 138/ 1 ग

0.809 138/1 घ

0.607 138/ 1 क

0.141 136/3क

0.431 138/2ख

0.142 138/3ख

0.202 140/ 1 क

0.156 143/2ख

0.262

0.285 141

142

0.189 172

0.052

0.140 173

111

0.364 144

0.213

योग .. 26.218

ग्राम-बिजौरा नहर क्षेत्र 140/3

0.044 140/2क

0.072 154/1

0.060 154/2क

0.094 154/2ख

0.045 154/3क

0.100

0.239 154/2क/1

(2)

(1)

155/6

0.036

0.060

155/7

0.065

155/9क/2

0.050

155/9ख

0.032

163

0.006

164

0.060

165/1

0.054

166/1क/2

0.020

166/2

0.016

172

0.090

552

0.027

553/1

0.027

553/2

0.027

553/3

0.013

553/4

0.014

553/5

0.036

603/1

0.210

603/2

0.110

606/1

0.080

606/2

0.041

610/3

0.166

611/1

0.022

615/2

620

0.011

0.050

621

0.013

623/2क

0.072

623/3क

0.036

623/4

0.081

625/3

0.044

194

0.029

196/1

0.029

196/2

0.007

200/1

0.024

202/ 2ख

0.027

200/3

0.036

200/1

0.036

201/2

0.036

201/3

0.027

202/2

0.022

333/1

0.084

337

0.048

338

0.048

587

626/1

0.012 4104

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

(1)

(2)

627

0.127

628/1क

0.007

2.822

योग .

कुल योग 29.040

ग्राम- सरवाही नहर क्षेत्र

111

0.031

116

0.110

119

0.053

120/2

0.042

122/1

0.042

127

0.007

122/2क/ 1

0.030

122/2क/2

0.123

128

0.089

147

0.154

208

0.064

209/2

0.050

143/455

0.064

105/1

0.048

106/1

0.011

106/3

0.011

107

0.048

योग .. 0.977

अर्जित किया जाने वाला

कुल रकबा (29.040+ 0.977 ) = 30.017 हे .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- दमेहड़ी जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्र. भू- अ 3 - ए- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल

स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- रोंझिंया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.160 हेक्टर .

ख. नं.

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.350

118

4.470

119

0.820

133

1.000

212

0.890

213

4.090

217

1.540

218

13.160 योग .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन- प्र . क्र. 02-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा भाग 1 ]

4105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

(ग) ग्राम- गोराड़िया

(घ ) अर्जनीय रकबा 0.01 हेक्टेयर.

खसरा नं .

परिसम्पत्ति

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1) 475/2

0.01

(3) निरंक योग .. 0.01

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे.वा. म.प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग ) ग्राम- सहेजला

(घ) अर्जनीय रकबा 0.56 हेक्टेयर.

खसरा नं .

परिसम्पत्ति

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)

(1)

(3)

(2)

201/1

0.34

निरंक 237

0.08

निरंक 513/2

0.02

निरंक 624

0.05

निरंक 630/1

0.04

निरंक 636

0.01

निरंक

0.02

637

निरंक

0.56

योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे.वा. म.प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 21 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील - त्योंदा

(ग) ग्राम रसूलपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टर .

सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1018/1

0.060 योग .. 0.060

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

4106

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 5 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील - त्योंदा

( ग) ग्राम- मढ़देवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.286 हेक्टर .

सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.286

335/1/2/1 335/1/31/2 335/2/2

योग .. 0.286

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील - त्योंदा

(ग) ग्राम-बिजौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.312 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1) (2) 12/3 0.312

योग .. 0.312

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5 - अ- 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम- मुड़ैना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.764 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (2)

(1) 4/2, 4/3 4/5/1/1 4/5/1/2क एवं 4/5 /2/ 1 क 0.293 0.209 0.262 योग 0.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा भाग 1 ]

4107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2012

(ग ) ग्राम- बगरोदा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.312 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (1)

(2)

270/1

0.312

योग .. 0.312

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. 3287- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) ग्राम - बठिया कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.249 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा ( हेक्टे. में) (2)

367/1

0.021

0.034

428

451/1

0.194 योग 0.249

( 2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3289 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रामपुर बाघेलान

(ग ) ग्राम- महुरछ कंदैला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.970 हेक्टर ( निजी खाता) खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

0.088

337

0.030

338

0.120

340

0.216

10

0.030

11

0.030

9

5

0.252

6

0.204

योग 0.970

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के महुरछ माइनर नहर II में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

4108

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्र. 1390- प्र.क्र. 31 - अ82-2011-2012- संशोधन.- ग्राम गुलाटी के भू- अर्जन प्रकरण में धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 3044 , दिनांक 3 अगस्त 2012 को एवं दो समाचार - पत्र " स्वदेश " में 1 अगस्त, 2012 एवं " पीपुल्स समाचार " में 01 अगस्त, 2012 को हो चुका है, जिसमें कुल क्षेत्रफल 10.007 हेक्टर का प्रकाशन किया गया था.

निम्नलिखित सर्वे नम्बरों के प्रकाशन में त्रुटि होने से संशोधित सर्वे नम्बर प्रकाशित किये जा रहे हैं , शेष प्रविष्टियाँ पूर्व प्रकाशन अनुसार है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम- गुलाटी

संशोधित सर्वे नं. एवं रकबा ( हे . में ) पूर्वमें प्रकाशित सर्वे नम्बर एवं रकबा ( हे. में) (1)

(2)

185/1

185/1

185/2

0.030

185/2

4 0.030 185/3

185/3

185/4

185/4

188/1

188/1

188/2

0.897

188/2

3 0.897 188/3

188/3

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना , चतुर्थ चरण ( ग्रुप-2 ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 , मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 23 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12-1138.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- देवास

- (ख ) तहसील - सतवार

(ग ) ग्राम- पोखरबुजुर्ग

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -1.408 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

75/1

0.005

0.010

75/2

0.030

75/3

0.020

76/1

0.026

76/2

0.008

77/2

77/3

0.006

78/1

0.009

78/2

0.002

0.010

79/1

79/2

0.015

80/1

0.032

81/1

0.014

81/2

0.009

0.004

81/3

81/5

0.009

81/6

0.019

0.021

81/7

81/8

0.021

0.031

81/9

82/3

0.038

0.034

86/2

0.019

95/1

0.012

95/2

0.024

95/3

0.014

90

0.042

93

0.888

94

0.012

118

0.024

119

योग .. 1.408

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण ( 1 ) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास , ( 2 ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 November 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-11-30.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-11-30.48.Ordinary.