मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 51 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012- अग्रहायण 30 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2012
क्र. ई - 1-407-2012-5- एक. श्री भरत यादव, भाप्रसे ( 2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट, उदय का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 5-644 - आयएएस- लीव- एक - 5.- ( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ
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दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री संजय कुमार शुक्ल की अवकाश अवधि में श्री भरत यादव, भाप्रसे उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(4 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012
क्र. ई - 1-408-2012-5- एक. श्री शिवनारायण मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) , सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, सचिव मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2012
क्र. ई - 1-411 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री अजय नाथ, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक , छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) श्री अजय नाथ की अवकाश की अवधि में श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वित्त विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय नाथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजय नाथ द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव , वित्त विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-837- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , अपर परियोजना संचालक , माध्यमिक शिक्षा अभियान , भोपाल को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13 , 14 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-859- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री भरत यादव, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2012
क्र. ई- 5-463 - आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री आर. के . स्वाई , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2012 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 28 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री आर. के. स्वाई की अवकाश अवधि में संबंधित विभागों का कार्य श्री एम. एम. उपाध्याय , आयएएस . , कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सीधे देखा जावेगा .
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. स्वाई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. के . स्वाई द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम . उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के . स्वाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-861 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती के.
वासुकी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी जावरा , जिला रतलाम को दिनांक 19 नवम्बर 2012 से 18 जनवरी 2013 तक, इकसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 नवम्बर 2012 एवं 19 , 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी जावरा , जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2012
क्र. ई - 5-393 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे , आयएएस. , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2012
क्र. ई - 1-197-2012-5- एक (ए) .- श्री स्वदीप सिंह, भाप्रसे ( 1979 ) , अध्यक्ष , व्यवसायिक परीक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल की सेवाएं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से वापिस लेकर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-613 - आयएएस लीव- 5- एक. - श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 25 सितम्बर से 9 नवम्बर 2012 तक, छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, की निरंतरता में दिनांक 10 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-772 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. नरहरि, आयएएस , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 22 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री पी . नरहरि की अवकाश अवधि में श्री आशीष कुमार , राप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष कुमार कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-858 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस. , अपर कलेक्टर, उज्जैन को दिनांक 19 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2012 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 नवम्बर 2012 एवं 15 , 16 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, उज्जैन के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-873 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , महु , जिला इन्दौर को दिनांक 3 से 11 दिसम्बर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , महू जिला इन्दौर के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2012
क्र. ई - 5-532- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2012 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
[ भाग 1 (2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री देवराज बिरदी, आयएएस , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता तथा पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवराज बिरदी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-547 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह , आयएएस. , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली को दिनांक 15 से 20 नवम्बर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश, नई दिल्ली के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-793 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संजय गोयल , आयएएस. , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
परिवार कल्याण तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .
( 3) अवकाशकाल में श्री संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-816 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 10 से 22 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 23 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .
(4 ) श्री संजीव सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2012
क्र. ई- 5-904- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत , आयएएस . , उपसचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2012
क्र. ई- 5-454 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह , आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, आयएएस , विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव , नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी . सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री बी. पी . सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन एवं संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-560 - आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस, सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में श्री एस. पी. एस. परिहार, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं आयुक्त पर्यटन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस . पी. एस. परिहार, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-667 - आयएएस- लीव - 5 - एक- ( 1 ) श्री पी . के. पाराशर, आयएएस , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 , एवं 15 , 16 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस , कलेक्टर , जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर , इन्दौर संभाग , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-841 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत , आयएएस . , कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री बी. एल . जड़िया, अपर कलेक्टर, जिला झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जड़िया, कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे.
[भाग 1 ( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012
क्र. ई- 5-544 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग , आयएएस , कमिश्नर, भोपाल संभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री प्रवीण गर्ग की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे , कलेक्टर , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण गर्ग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री प्रवीण गर्ग द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कमिश्नर, भोपाल संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री प्रवीण गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-702 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रदीप खरे, आयएएस, कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 21 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश की अवधि में श्री के. पी. राही, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , रीवा संभाग , रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
भाग 1 ]
4221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. राही, कमिश्नर , रीवा संभाग, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2012
क्र. ई - 5-777 - आयएएस- लीव- एक - 5.-( 1 ) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7 से 24 दिसम्बर 2012 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शिवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2012
क्र. एफ. ए. 5-21-2012- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री के. के. त्रिवेदी, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
कुल दिन
अभियुक्ति अ. क्र. अवकाश अवधि
(2) (3)
अवकाश का प्रकार (4)
(5) (1)
6 दिन
1 26 से 31 जुलाई 2012 तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.
17 दिन
अवकाश के पश्चात् में दि. 18 , 19 एवं
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित
2 1 से 17 अगस्त 2012 तक.
अवकाश. 20 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 10 दिसम्बर 2012
क्र. ई- 5-904 - आयएएस- लीव - 5 - एक- संशोधन.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 जिसके द्वारा पैरा -1 में श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस. , उपसचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल को दिनांक 22-12-2012 से 31-12-2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है , में " दिनांक 22-12-2012 से 31-12-2012 " के स्थान पर " दिनांक 20-12-2012 से दिनांक 31-12-2012 " पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले , अवर सचिव ' कार्मिक'.
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2012
क्र. एफ- 11-127-2012- सूअप्र एक-9 राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय श्री इकबाल अहमद , मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 16 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2012 तक हज यात्रा मक्का प्रवास एवं दिनांक 17 व 18 नवम्बर, 2012 को शासकीय अवकाश के साथ दिनांक 16 अक्टूबर 2012 से 16 नवम्बर 2012 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करने तथा दिनांक 16 अक्टूबर 2012 से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , उषा परमार , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2012
क्र. एफ-1 (ए ) 20-92- ब-2- दो. श्री पी. के. रूनवाल , भापुसे, (1988 ) पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15 , 16 एवं 30 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे को गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत सपरिवार लक्षद्वीप मिनिकॉय की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
4222
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेगें.
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री पी . के. रूनवाल , भापुसे , (1988 ) पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा .
( 4 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 5 ) श्री पी . के . रूनवाल , भापुसे , ( 1988 ) पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
[भाग 1 ( 5) अवकाशकाल में श्री जे . एस. संसवाल, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2012
क्र. एफ-1 (ए) 112-86- ब-2- दो. श्री सुखराज सिंह, भापुसे, (1984) , महानिदेशक, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गोवा की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री सुखराज सिंह स्वयं 2. श्रीमती अमृत एस. सिंह पत्नी
पुत्री
3.
कु. सिमरन सिंह
पुत्री
4.
कु. अमन सिंह
पुत्र
5.
मा. सर्वसुख सिंह
(6 ) अवकाशकाल में श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . के. रूनवाल , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 ( ए) 48-2003- ब-2- दो. श्री जे. एस. संसवाल , भापुसे, ( 1996 ) उप पुलिस महानिरीक्षक , होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद को दिनांक 26 नवम्बर 2012 से 14 दिसम्बर 2012 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश 25 नवम्बर 2012 एवं 15, 16 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री जे . एस . संसवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एस. संसवाल, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री जे . एस. संसवाल , भापुसे , ( 1996 ) उप पुलिस महानिरीक्षक , होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुखराज सिंह, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सुखराज सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखराज सिंह , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2012
क्र. एफ- 3-128- बत्तीस- 2010.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 ( 2 ) ( क) के अन्तर्गत राज्य शासन , एतद्वारा इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
समसंख्यक अधिसूचना 24 दिसम्बर 2011 के द्वारा गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को पुनः परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है . पूर्व में गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र जिसमें 52 ग्राम सम्मिलित थे, को वर्धित कर 74 ग्राम सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्न अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती हैं:-
अनुसूची पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं 1. उत्तर में - पिपन्दा , लेबड़, सेजवाया, डेहरी , ताजखेड़ी , झलरिया, मोथला , बेटमा, बिजेपुर, माचल तथा गलोडा की सीमाएं .
2. पश्चिम में- धरावरा, नरलाय , मोकलाय , देहरी , सोनवाय, पिपल्या मल्हार गांव की सीमाएं.
3. दक्षिण में- कवटी, टिडी, भाटखेड़ी, गोपालपुरा, बंजारी , खण्डवा, कल्याणसी खेड़ी, आसुखेड़ी, सुहागपुरी, सागौर, सुलावट, मिथोली, बकसाना, बगोदा, कुमार बराडिया, निजामपुरा , नाजिम बडोदा, मिर्जापुर.
4. पूर्व में- मिर्जापुर, गुणावद तथा पिपन्दा की सीमाएं.
इसी प्रकार पीथमपुर निवेश क्षेत्र में नगरपालिका पीथमपुर व नगरपालिका बेटमा के साथ तहसील धार के 22 ग्राम , तहसील देपालपुर के 25 ग्राम , तहसील इन्दौर के 3 ग्राम व तहसील महू के 8 ग्राम सम्मिलित हैं. सम्मिलित ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:-
नगरपालिका पीथमपुर, जिला धार ( 14 ग्राम ) -1. पीथमपुर, 2. धन्नड़खुर्द, 3. भोडिया, 4. अकोलिया, 5. बरदरी ,
8. सिलोटिया , 9. सागोर , 6. तारपुरा , 7. गवला,
10. खेड़ा, 11. जामोदी, 12. आगरखेड़ी, 13. बगदून, 14. मंडलावदा.
तहसील धार के 23 ग्राम-1. सुलावड़ , 2. लेबड, 3. सेजवाया, 4. डेहरी , 5. पीपंदा, 6. तलसाडा खुर्द , 7. सजवानी , 8. एकल दुना, 9. गुणावत , 10. मिर्जापुर, 11. नाजिक बडौदा , 12. निजामपुरा , 13. कुमार बारडिया , 14. उमरिया, 15. बगोदा, 16. बक्साना , 17. बिचोली, 18. उदली , 19. सौहागपुरी , 20. आशुखेड़ी, 21. माधवपुर, 22. कल्याणसीखेड़ी, 23. खण्डवा.
नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर -1. बेटमा
तहसील देपालपुर , जिला इन्दौर के 25 ग्राम-1 . औसरोद, 2. सांगवी, 3. घाटोबिल्लोद, 4. ताजखेड़ी , 5. मेढवाडा, 6. झलारिया, 7. मोथला , 8. पीर पीपल्या, 9. करवासा, 10. बंदीपुरा , 11. बिजपुर , 12. सलेमपुर, 13. रनमल बिल्लोदा , 14. काली बिल्लोद , 15. अम्बापुरा,
4223 16. किशनपुरा , 17. बेटमा खुर्द, 18. भंवरगढ़ , 19. बजरंगपुरा , 20. चिराखान, 21. माचल, 22. गलोडा, 23. धरावरा , 24. धन्नड, 25. बगोदा.
तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर के 3 ग्राम-1. नरलाय , 2. मोकलाय, 3. देहरी.
तहसील महू, जिला इन्दौर के 8 ग्राम -1 . केवटी, 2. टिही, 3. भाटखेड़ी, 4. गोपालपुरा , 5. बंजारी, 6. सोनवाय , 7. भोंसलाय , 8. पीपल्या मल्हार.
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2012
क्र. एफ- 3-116-2011- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1506-1844- बत्तीस , भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 1977 द्वारा गठित शुजालपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं को निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है:-
अनुसूची शुजालपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं
1. उत्तर में- ग्राम ताजपुर उकाला, सेसरामपुर, सलमपुर चित्तोड़ा तथा पिपलौदा की उत्तरी सीमा तक.
2. पश्चिम में- ग्राम पिपलौद, धारियाखेडी, झिरन्या, राणुगंज तथा महुघाट की पश्चिमी सीमा तक.
3. दक्षिण में- ग्राम महुघाट , नांदासुरा, कमल्या, किसोनी , शुजालपुर नगरपालिका की वर्तमान दक्षिणी सीमा तक तथा भीलखेडी की दक्षिणी सीमा तक.
4. पूर्व में- ग्राम भीलखेड़ी, नान्याखेड़ी अख्त्यारपुर तथा ताजपुर उकाला के पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012
क्र. 2843-1830-2012- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की 4224
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् : -
अनुसूची
जिलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं क्र. किशोर न्याय
नाम
के नाम बोर्ड और उसका
मुख्यालय
(1) (2)
(4)
(3)
1. होशंगाबाद होशंगाबाद 1. आशा वाजपेयी 2. श्री संतोष अग्रवाल No. 2843-1830-2012 - L - 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 , the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column ( 2) of the Schedule below, for the Districts as specified in column ( 3 ) and appoints Social Workers as specified in the column ( 4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act, namely:-
SCHEDULE
Name of the S. Name of the Jurisdiction
Honorary Social Workers No. Juvenile Justics ( Revenue District)
Board & its Head Quarter
(2)
(4) (1)
(3)
1. Hoshangabad Hoshangabad 1. Asha Vajpayee
2. Shri Santosh Agrawal क्र. 2843-1830-2012- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है और उसके ( अंनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:-
अनुसूची
अधिकारिता अवैतनिक सामाजिक अ . बाल कल्याण
कार्यकर्ताओं क्र.
के नाम
समिति के मुख्यालय का जिला
के अन्तर्गत आने वाले (राजस्व- जिले)
(1) (2)
(3)
(4)
1. होशंगाबाद होशंगाबाद 1. श्री अनिल अग्रवाल-
अध्यक्ष
2. श्री महेश कुमार वाजपेयी-
सदस्य
3. श्री अनिल कुमार झा- सदस्य
4. श्रीमती निर्मला माथंनकर -
सदस्य
5. कु. अफरोज खान- सदस्य.
No. 2843-1830-2012 - L - 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act, 2000 , the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below , for the District as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively , thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely :-
SCHEDULE
Jurisdiction
S. Name of the
Child Welfare ( Revenue
No.
Name of the Honorary Social Workers
District)
Committees & its District
Head Quarter
(4) (2)
(3)
(1)
1. Hoshangabad Hoshangabad 1. Shir Anil Agrawal -Chair Person
2. Shri Mahesh
Kumar Vajpayee-
Member
3. Shri Anil Kumar Jha -Member भाग 1 ]
4225
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3)
(4) (1)
4. Smt . Nirmala
Mathankar-
Member
5. Ku . Afroz Khan- Member.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2012
क्र. एफ-6 ( ए) -29-2007-1- पांच. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 4 में निहित प्रावधानानुसार राज्य शासन , एतद्वारा , श्री अशोक दास , भा.प्र.से. ( सेवानिवृत्त ) को मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित सेवा- शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-
( 1 ) अध्यक्ष पद का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक रहेगा.
( 2 ) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रही सभी सुविधाएं, जैसे मकान , वाहन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा , दूरभाष, छुट्टी, यात्रा रियायत, अवकाश आदि प्राप्त होती रहेगी.
(3 ) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन में से पेंशन की राशि को कम करते हुए शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी . इस वेतन राशि पर राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा , किन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी.
(4 ) नियुक्ति पूर्णकालिक होने के कारण बोर्ड के अध्यक्ष अन्य कोई व्यवसाय कार्य, सेवा आदि नहीं कर सकेंगे.
(5 ) अन्य सेवा- शर्तें शासन की समस्त सामान्य सेवा - शर्तों के अनुरूप होंगी.
2. यह आदेश वर्तमान अध्यक्ष , अपील बोर्ड , मध्यप्रदेश श्री डी. एस . माथुर का कार्यकाल पूर्ण होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.
जेल विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2012
क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , नीलम पार्क, जहांगीराबाद, भोपाल एवं यादगार-ऐ- शाहजहाँनी पार्क , भोपाल को दिनांक 4 दिसम्बर 2012 से 14 दिसम्बर 2012 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2012
क्र. एफ - 13-14-2012-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट , 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह की क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /4308 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 2 नवम्बर 2012 से 1 मई 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
4226
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
क्र. एफ- 13-15-2012-अ- ग्यारह . इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह की क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 6 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /3373 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 20 सितम्बर 2012 से 19 मार्च 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 कीअपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2012
क्र. एफ - 13-17-2012-अ- ग्यारह .- इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , संजय गांधी विद्युत् गृह की क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4470 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 3 सितम्बर 2012 से 2 मार्च 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है: -
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
भोपाल , दिनांक 10 दिसम्बर 2012
क्र. एफ- 13-13-2012-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारनी जिला बैतूल के विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./ 3220 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 11 अगस्त 2012 से 10 फरवरी 2013 तक, छः माह के लिए छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
क्र. एफ- 13-13-2012-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारनी जिला बैतूल के विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 7 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. / 3410 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 25 जुलाई 2012 से 24 सितम्बर 2012 तक, दो माह के लिए छूट प्रदान करता है: - 1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
4227 5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
क्र. एफ- 13-18-2012-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 8 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./ 3514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1 दिसम्बर 2012 से 28 फरवरी 2013 तक, तीन माह के लिए छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. रफीक खान , उपसचिव.
4228
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012
क्र. एफ-1 ( 1 ) 33-2012- सी- ग्यारह- संशोधन.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2012 द्वारा सुश्री शशि सिंह, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल- नर्मदापुरम संभाग के अवकाशकाल ( दिनांक 17 अक्टूबर 2012 से 17 नवम्बर 2012 तक) में भोपाल- नर्मदापुरम संभाग का कार्य संचालित करने हेतु मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन शक्तियां श्री एम. जे . कुरैशी , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को प्रदत्त की गई है.
2. उक्त अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2012 की कंडिका 2 के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जायः-
" सुश्री शशि सिंह , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के अवकाश से लौटने तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. अगरैया, अवर सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. डी- 15-630-2012- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( चार ) में अपेक्षा किये अनुसार , जिसका आशय पूर्व में संज्ञापित किया जा चुका है, छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में स्थित ग्राम बड़ामलहरा में स्थित खसरा क्रमांक 1607 में निहित 0.295 हेक्टेयर भूमि में से , राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डी-15-20-2012- चौदह-3 , भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2012 में वर्णित भूमि कुल 0.230368 हेक्टेयर क्षेत्रफल को, कृषि उपज मण्डी समिति, बड़ामलहरा , जिला छतरपुर के " मण्डी प्रांगण क्षेत्र " से वातिल (डी- नोटिफाई ) करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. डी- 15-630-2012- चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 11th December 2012
No. D- 15-630-2012 -XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 70 the Government of Madhya Pradesh hereby denotifies the area of 0.230368 hectare From Kharsa No. 1607 having 0.295 hectare land in Village Badamalhara of Tahsil Bijawar , District Chhatarpur from the " Market , Yard " of Krishi Upaj Mandi Samiti , Badamalhara , District Chhatarpur , intention of which as required in clause ( iv) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Said Act , has alreadey been signified in the Notification , issues by the State Government , vide No. D - 15-20-2012 - XIV -3 , Bhopal , dated 13th September 2012 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. K. TRIPATHI , Dy . Secy .
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. एफ. 67-245-10-तीन 1951.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
भाग 1 ]
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, गुढ़ , जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़, जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पत्र क्र. 1087 - निर्वा. व्यय- 2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
विहित समयावधि में निर्वाचित व्यंय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के माध्यम से दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव को नोटिस दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अतः उनको दिनांक 28 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158 - स्था. निर्वा. 2012 में लेख किया कि श्रीमती गंगा
4229
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
कुमारी नामदेव ने किसी प्रकार का अभ्यावेदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना - पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई .
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती गंगा कुमारी नामदेव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, गुढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. एफ. 67-245-10-तीन- 1952.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, गुढ़ , जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती लीलावती कुशवाहा, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़ , जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पत्र क्र. 1087- निर्वा. व्यय- 2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती लीलावती कुशवाहा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लीलावती कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
विहित समयावधि में निर्वाचित व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लीलावती कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के माध्यम से दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
श्रीमती लीलावती कुशवाहा को नोटिस दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अतः उनको दिनांक 28 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158 - स्था. निर्वा . 2012 दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि श्रीमती लीलावती कुशवाहा ने किसी प्रकार का अभ्योदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 29 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
[ भाग 1 उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती लीलावती कुशवाहा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, गुढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. एफ. 67-245-10- तीन 1953.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, गुढ़ , जिला रीवा के आम निर्वाचन में सुश्री सरफुन्निशा , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़ , जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 भाग 1 ]
तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पत्र क्र. 1087- निर्वा. व्यय- 2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सरफुन्निशा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सरफुन्निशा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सरफुन्निशा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के माध्यम से दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री सरफुन्निशा को नोटिस दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अतः उनको दिनांक 27 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158 - स्था. निर्वा. 2012 में लेख किया कि सुश्री सरफुन्निशा ने किसी प्रकार का अभ्यावेदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है . उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 29 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
4231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सरफुन्निशा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, गुढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल . आदेश भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. एफ. 67-245-10- तीन- 1954.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, गुढ़ , जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती सुधा अवधिया, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् गुढ़ , जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पत्र क्र. 1087- निर्वा. व्यय - 2009-10 दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सुधा अवधिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
4232
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सुधा अवधिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
विहित समयावधि में निर्वाचित व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सुधा अवधिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के माध्यम से दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती सुधा अवधिया को नोटिस दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया अतः उनको दिनांक 27 अक्टूबर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना. परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 158 - स्था. निर्वा . 2012 में लेख किया कि श्रीमती सुधा अवधिया ने किसी प्रकार का अभ्योदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 29 सितम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. विहित समयावधि में सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थितनहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सुधा अवधिया को इस
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
[भाग 1 प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, गुढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आर.सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. 9338-3448 -अका- विपप्र-2012 संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्न- पत्र सामान्य विधि द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) दिनांक 8 अगस्त 2012 को सम्पन्न हुआ था, की विभागीय अधिसूचना क्रमांक 8363-2012 , दिनांक 2 नवम्बर 2012 को जारी किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षा का नाम
अनु.
(1)
(2)
पदस्थापना (3)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
01
वनक्षेत्रपाल श्री राम कुमार
02
वनक्षेत्रपाल श्री वीरेन्द्र कुमार
03
श्री आर. के. सिंह
वनक्षेत्रपाल 04
वनक्षेत्रपाल कु. माधुरी वाड़िया
05
वनक्षेत्रपाल श्री ब्रम्ह प्रताप सिंह
06
सहायक वन संरक्षक श्री कैलाश बाबू गुप्ता
सागर संभाग
07
सहायक वन संरक्षक श्री राम कुमार अवधिया
श्री नरेन्द्र सिंह परिहार
08
09
वनक्षेत्रपाल वनक्षेत्रपाल सुश्री उर्मिला मरकाम
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भाग 1 ]
4233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 30 अक्टूबर 2012
क्र. 1906 - भू- अर्जन- नहर- 2012- प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
घटवा
ठीकरी
6.175 बड़वानी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 14 , ठीकरी, जिला बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-11 एवं ठीकरी बायीं नहर निर्माण हेतु.
नोट :- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 1907 - भू- अर्जन- नहर- 2012- प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) ठीकरी
देवला
1.176 बड़वानी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की वितरण शाखा डी-1 , डी-2 एवं डी-5 के निर्माण हेतु.
नोट : - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
4234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2012
क्र. 1913 - भू- अर्जन-नहर- 2012- प्र . क्र. 05-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4)
(3) बलगांव
5.968 ठीकरी
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर एवं उस पर प्रस्तावित वितरण शाखा डी -5 एल , डी- 5 एल की उपनहर एम -1 , तथा डी-1 की उपनहर एम -3 की एस एम -3 नहर के निर्माण हेतु.
नोट : - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 26 नवम्बर 2012
क्र. 2033 - भू- अर्जन- नहर- 2012- प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
ग्राम भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
ठीकरी
(4) 13.128
(3) भटगवला
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-1 की उपनहर एम-3 से निकलने वाली नहरों के निर्माण हेतु.
नोट : - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
4235 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 2038 - भू- अर्जन- नहर- 2012- प्र. क्र. 24-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(3) कालापानी
(4) 12.423
(1) बड़वानी ठीकरी
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.
नोट : - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 6 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 7- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
खण्डवा
हरसूद कड़ोली
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
0.97 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.
नोट: - भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
4236
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
[भाग 1 प्र. क्र. 8 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
धनोरा
हरसूद
4.87 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.
नोट :- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र . 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
पुनासा सोमगांव कलां 2.14 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
सार्वजनिक प्रयोजनः का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.
नोट : - भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 12 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) कटनी कटनी
निजी-0.146
कटनी, प.ह.नं. 43
कुल : 0.146
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कटनी नदी पुल निर्माण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतू संभाग.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
6.53 श्योपुर
नहर खेड़ा
विजयपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4238
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
5.188 श्योपुर विजयपुर धोबिनी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर.
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
3.43 श्योपुर विजयपुर सेहुला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. बी. पाटिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 1 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक के वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 4239 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
( 2 ) द्वारा
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील /तालुका नगर/ग्राम
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( एकड़/ हेक्टेयर में )
(1)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
सीहोर आष्टा
1.831 हेक्टे.
अरनियाजौहरी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
विभाग , सीहोर.
छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 27 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 975 - अ-प्र. भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (1)
क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में) (5)
नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं. (3)
लगभग कुल ख. नं. (4)
(6)
(2)
सागर
गढ़ाकोटा
204.85 वर्गमीटर
गढ़ाकोटा
0.07 वर्गमीटर
204.92 वर्गमीटर
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर ( म.प्र. )
354/1 250/1 योग :
बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भू- अर्जन.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , अनुविभागीय अधिकारी, रहली कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
4240
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 दिसम्बर 2012
क्र. 3400 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) 1.570 (1) रीवा मनगवां
पताई
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर एवं पटना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3402- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1) रीवा मनगवां
2.220
(3) गोंदरी नं . 4
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं . 2 की गोंदरी सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 3404 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
तिवनी पैपखार
रीवा मनगवां
4.960 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की तिवनी माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3406 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(4) रीवा मनगवां
(3) गोंदरी नं . 1
0.590 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
4242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 3408 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(2)
(4) रीवा
4.950 मनगवां
मांद न. 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की मांद माइनर की मांद सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3410 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4) रीवा मनगवां
(3) करारी
2.850
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 3412- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(4)
(3)
रीवा मनगवां
1.650
कचूर पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर वितरिका
कार्यपालन यंत्री, संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3414 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1) रीवा मनगवां
(4) 3.540
(3) पचपहरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
4244
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 3416 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(2)
(4) रीवा मनगवां गोंदरी नं. 5
1.340 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं . 2 की गोंदरी सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3418 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
रीवा मनगवां
सहेबा
(4) 0.160
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
4245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
क्र. 3420 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) रीवा मनगवां
3.97
पटना मुडवार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र . )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की पटना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3422 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(4) रीवा मनगवां
3.270
(3) बुड़वा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की बुड़वा माइनर की बुड़वा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
4246
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 3424- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3) पिपरवार
(4) 5.840 रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की पिरवार माइनर नं . 1 की पिपरवार सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2012
क्र. 3479 - प्रका.- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
सतना कोटर सेमरी 55/45
(4) 4.8 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
4247
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 3481- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1) (2)
सतना कोटर
चितगढ
(4) 9.64 ( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 3483 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
सतना कोटर
(4) 2.096
(3) देवरा कोठार
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
4248
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 3485 - प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
रीवा
(4) 9.32 सेमरिया
(3) पिपरा कोठार
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म.प्र . )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है . भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 5 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2) पाटन
(4) 3.30 जबलपुर
धमनी, प.ह.नं. 35/76
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
4249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
0.63 जबलपुर
कटरा बेलखेड़ा, प.ह.नं. 35/79
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक , मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
1.21 जबलपुर
कांटी, प.ह.नं. 28/76
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र . क्र. 4 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
पाटन
0.03 जबलपुर
बेजला, प.ह.नं. 28/76
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 5 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4) पाटन
0.52 जबलपुर
मडपिपरिया प.ह.नं. 28/64
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
1.10 जबलपुर
उड़ना, प.ह.नं. 32/73
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 7 - अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
1.80 जबलपुर
मुस्करा , प.ह.नं. 32/73
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (4)
(3)
पाटन
0.10 जबलपुर
पडरिया, प.ह.नं. 33/71
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 9 - अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
1.08 जबलपुर
बढैयाखेड़ा प.ह.नं. 32/79
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
4253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 10 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
1.07 जबलपुर
सिमरिया, प.ह.नं. 29/66
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ - 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4) पाटन
1.62 जबलपुर
देवरी, प.ह.नं. 29/65
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 12- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
0.63 जबलपुर
सुरहिया, प.ह.नं. 29/66
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
0.02 जबलपुर
पाटन, प.ह.नं. 24/56
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
4255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
प्र. क्र. 14 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (4) (1)
(3)
पाटन
0.50 जबलपुर
धनेटा, प.ह.नं. 31/67
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र . क्र. 15 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(4) (2)
(3)
पाटन
0.23 जबलपुर
राखी, प.ह.नं. 30/67
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4256
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
पाटन
0.70 जबलपुर
बरबटा, प.ह.नं. 3/30
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 17- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) पाटन
0.79 जबलपुर
कुमगंवा प.ह.नं. 21/47
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
4257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 18- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (4) पाटन
1.94 जबलपुर
सरखण्डी, प.ह.नं. 47/21
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. -अ- 82-2012-13- भू.अ . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4)
1.65 शहपुरा
जबलपुर
प.ह.नं. 54/48 ज्वाब,
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , 'सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
1.88 शहपुरा
जबलपुर
गडरपिपरिया प.ह.नं. 42/54
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(4) (2) (3)
0.52 जबलपुर शहपुरा सहजपुर, प.ह.नं. 57/49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
4259
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(4) (2)
पाटन
1.57 जबलपुर
दिधौरा , प.ह.नं. 11/27
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 23 - अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (4) पाटन
0.66 जबलपुर
जुगतरा , प.ह.नं. 11/26
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 24- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) 4260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(4) 1.27 (2) पाटन
जबलपुर
(3) सिमरा, प.ह.नं. 15/34
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मार्ग के उन्नयन हेतु (5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 25 - अ-82-2012-13- भू.अ.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) पाटन
(4) 0.58 (1) जबलपुर
(3) बरौदा, प.ह.नं. 21/54
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मार्ग के उन्नयन हेतु (5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 26- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) पाटन
(4) 1.69 (1) जबलपुर
(3) सरोद, प.ह.नं. 11/26
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मार्ग के उन्नयन हेतु (5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
प्र. क्र. 27 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पाटन
1.27 जबलपुर
करारी मनकवारा, प.ह.नं. 15/26
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 28 - अ - 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (4) पाटन
1.55 जबलपुर
सिमरिया, प.ह.नं. 15/36
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मार्ग के उन्नयन हेतु संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 1 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 16 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-चीनौर
(ग) ग्राम-लधवाया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.122 हेक्टेयर.
( ब ) सम्पत्ति का ब्यौरा -
मकान- शून्य, वृक्ष- शून्य, कुंआ शून्य, अन्य संपत्ति- शून्य सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)
(2)
11
0.213
12
0.143
13/1
0.251
0.204
13/2
16 मिन
0.016
17 मिन
0.169
18
0.070
24
0.075
25
0.521
31
0.033
54
0.077
56
0.243
57
0.153
0.225
73/मिन-2
74/2
0.781
83
0.283
84/1
0.083
85/1
0.199
(2)
(1)
0.294
316
0.584
318/1
0.021
318/2
322 मिन
0.358
0.359
322मिन
322मिन
0.359
323/1
0.366
0.123
323/2
0.307
324/2
0.429
335
0.183
336/1
7.122
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 76 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम-ऐराया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.095
1268
1966
0.098 0.193
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
4263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
ग्वालियर , दिनांक 10 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 84 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- ग्वालियर
(ग ) ग्राम- नारायणपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.03 हेक्टेयर.
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
सर्वे नं.
(हे. में. )
वाला अनुमानित
रकबा
(हे. में. )
(2)
(1)
(3) 147
0.090
0.02 129
0.22
1.210
130
0.350
0.15 134
1.760
0.01 125
0.440
0.20 124
0.400
0.17 123
0.490
0.18 81
0.440
0.20 83
0.19
0.910
84
0.06
0.110
85
0.090
0.06 67/मिन-1
1.600
0.50 67/मिन-2
0.390
61
0.20
1.020
38/1
0.430
0.40 38/2
0.430
39/मिन-1
0.030
0.01 39/मिन-2
0.880
37
0.800
0.40 13
0.440
0.13 14
0.620
0.31 8
1.580
0.35 9
0.920
0.13
(2)
(3) (1)
5
0.250
0.02
0.05 6
0.230
0.06 7
0.230
0.230
94
0.01
योग .. 4.03 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 85- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील - ग्वालियर
(ग ) ग्राम- चकसोनपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.86 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
नं.
(हे. में. )
वाला अनुमानित
रकबा (हे. में. )
(2)
(3) (1)
0.523
0.25 225/2
0.282
0.18 216
0.34
0.815
215/1 मिन-1
212
2.561
0.02
0.575
207/2
0.07
0.14 159/2
0.994
160/2
3.595
0.60
0.209
160/4
155/1
0.428
0.27
0.680
155/2
0.449
0.03 143 4264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(3) (1)
(2)
142/1/1
0.250
142/1/2
0.042
142/1/3
0.314
142/1/4
0.021
0.44
0.564
142/2/मिन -1
142/2/मिन-2 0.376
141/2/क
0.993
0.79
1.525
141/2/ख
130/2
1.547
0.19 132/4
0.199
0.08 125/1
0.627
125/2
0.596
125/3
0.627
0.35 125/4
0.575
125/5
0.418
19
0.857
0.30 18
0.711
0.23 8
0.836
0.19 6
0.04
1.494
0.30
1.108
145/4
0.05 213/2
0.445
योग .. 4.86 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 86 - अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- डंगोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.07 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में. )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
रकवा (हे. में. )
(3)
(2)
(1)
1.254
167/1
0.38 167/2
0.282
0.03
0.324
168
169
0.073
0.01
0.836
165/मिन-1
0.49
0.408
165/मिन-2
0.658
0.15 93
0.05
0.084
96
0.11
0.188
95
0.25
1.296
99
0.11 125/2
0.554
124/मिन -1
0.784
0.38 124/मिन-2 0.794
0.784
124/मिन-3
0.20 121
0.637
0.627
114/1
114/2/मिन -1 0.658
0.32 114/2/मिन-2 0.418
1.045
114/2/मिन-3
0.418
117/मिन-1
0.38 117/मिन-2
0.418
117/मिन-3
0.303
0.376
0.05 115
97/1
1.255
0.06
1.254
97/2
0.05
0.355
92
0.219
0.02 164/2
184
1.306
0.03 योग .. 3.07 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
4265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 88 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग ) ग्राम- चपरोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
नं.
(हे. में. ) वाला अनुमानित
रकबा
(हे. में. ) (1)
(2)
(3) 20
0.03
0.961
0.773
21/1
21/2
0.209
0.60
0.627
21/3
0.036
23/1/1
0.037
23/1/2
0.02
1.60
23/2
25/1/1
0.768
0.30
0.768
25/1/2
25/2
योग .. 0.95 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 91 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम- सुपावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.233 हेक्टेयर .
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
सर्वे नं.
(हे. में. ) वाला अनुमानित
रकवा
(हे. में. )
(3) (1)
(2)
0.011 2821
0.941
0.449
0.105 2819
1.296
0.418 2816
0.052
1.223
2815
0.178
1.118
2817
0.074
0.230
2812
0.178 2810
0.658
0.617
2811
0.198
0.167 2809
0.219
0.857
0.042 2808
1432
0.982
0.387
0.073
0.021 1431
0.527
1429/मिन -1
0.011
0.219
1429/मिन-2
1.065
1425/मिन -1
0.271
1.056
1425/मिन-2
1345
0.324
0.198
0.062 1346
0.354
0.063
0.700
1347
1406
0.377
1.108
1405
0.585
0.105
0.062 1407
1.954
1403
0.179
0.491
1.254
1402
0.282 1396/मिन-1
0.042
0.991 0.336
1396/मिन -2
0.084
2.404
1393
0.261
0.846
1394 4266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
(3)
0.617
1391/मिन-1
0.052 1391/मिन-2 0.627
1392/मिन -1 0.031
0.031 1392/मिन-2 0.032
1388
0.669
0.366 1387
0.909
0.105 1262
1.630
0.230 1389
0.418
0.011 1267
1.306
0.271 1266/मिन -1 1.191
0.366 1266/मिन-2
1.191
1048
1.076
0.293 1049
1.035
0.293 1074/2
0.105
0.042 1071
0.293
0.010
0.627
1072/मिन-1
0.293
1.170
1072/मिन -2
1068
0.115
0.031 1344
0.334
0.011
योग 6.233 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 92 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील - ग्वालियर
( ग ) ग्राम- बिल्हैटी
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.96 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
नं.
(हे . में. )
वाला अनुमानित
रकवा
(हे. में. ) (1)
(2)
(3)
0.700
2398/मिन-1
0.053 2398/मिन-2 0.700
(2)
(3) (1)
0.20
2397/2400
0.17 2397/मिन -1 0.580
2397/मिन-2 0.790
0.02
1.270
2387
0.190
0.18 2394
0.220
2393
0.10 0.270
2390
0.01
0.13 0.190
2392
0.140
2391
0.01 2305/मिन -1 0.170
0.60 0.850
2305/मिन -2
2305/मिन-3 0.690
0.240
0.05 2306
2304
1.010
0.17 2303
0.01 0.740
0.030
2307/मिन-1
0.02 0.030
2307/मिन-2
2365/मिन-1 0.230|
2365/मिन-2 1.230
0.15 2365/मिन-3 0.470
2365/मिन-4 0.520
2308
1.300
0.30 2309
0.840
0.31 2171
0.740
0.05
1.170
2164
0.18 2166
0.37 0.610
0.01 0.620
2165
1.560
2158
0.42 2159/मिन -1 0.010|
0.37 2159/मिन -2 0.240
0.880
2159/मिन-3
0.300
0.01 2153
0.06 2152
0.290
0.280
2138
0.09 0.830
0.34 2139
0.05 0.860
2141
1.900
0.24 2136
2063
0.410
0.13 2062
0.43
1.440
2055
1.980
0.10 2070
0.420
0.01 2071
1.210
0.21 2077
0.770
0.34
0.09
0.707
2078 भाग 1 ]
4267
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 2075
0.210
0.41
0.150
0.07 2098
2099
1.500
0.33 2095
0.070
0.05
0.510
0.01 2088
2094
0.100
0.02 2089
1.280
0.50
0.730
2090
0.06 1990
0.870
0.01 1989
0.460
0.23 1985
0.760
0.01
योग .. 7.96 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 3 नवम्बर 2012
क्र. 9129 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- केसली
( ग ) ग्राम - घोसीपट्टी, प. ह. नं . - 15
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.53 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
में से
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
16
0.10
17/2
0.04
18
0.45
(1)
(2)
0.05
21/1
0.05
21/2
0.32
22/3
0.30
24/2
0.22
1.53
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 9130 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम-किशनपुर, प. ह. नं. - 37
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 13.08 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
5
0.44
6
0.66
8
0.40
37
0.06
38
0.13
0.58
90
40
0.62
41
0.07
51/2
0.14
63
0.09
1.47
77
0.40
79 4268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
81
0.28
82
0.04
84
0.15
85/1
0.45
85/2
0.45
85/3
0.44
86
0.72
88
0.48
89
1.31
91
0.35
95/4
0.22
94
0.04
1.03
87/1
1.03
87/2
87/3
1.03
योग
13.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 9131 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- जमुनिया, प. ह. नं. - 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.34 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नम्बर
में से
(हेक्टर में)
(1)
(2)
209/3
0.44
223
0.20
(2)
(1)
230/1
0.16
0.06
232/2
235
0.18
238/1
0.23
238/2
0.23
0.08
233
0.50
209/2
0.36
239/1
0.05
239/3
245
0.31
246/1
0.25
0.26
246/2
249/1
0.03
249/2
0.03
254
0.44
255
0.08
0.40
272
231
0.18
205/3
0.15
0.01
207
0.34
206/2
0.18
206/1
265
0.20
5.34
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 9132- भू-अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली भाग 1 ]
4269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(ग ) ग्राम- कुकवारा, प. ह. नं. - 23
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.45 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
211
0.30
217
0.35
215/2
0.71
218
0.86
251
0.83
228/1
0.04
227
0.43
225/1
0.09
226
0.18
225/2
0.14
247/2
0.02
224
0.45
0.42
248
250
0.05
252
0.09
0.05
78
0.74
79/2
79/3
योग
0.70 6.45
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 9133 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- मदनपुर, प.ह.नं. - 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.70 हेक्टेयर .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा नम्बर में से (1)
0.67
8/1
0.70
8/2
0.03
0.20
11/2
0.35
0.14
11/3
11/4
0.29
22/1
1.24
0.04
28/1
28/2
0.02
29
0.02 3.70
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 9134- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- साबूढाना, प.ह.नं. - 15
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.61 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
182/1
0.08
182/3
0.42 4270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
182/2
0.04
182/4
0.03
0.05
184
0.05
185
191
0.01
192
0.48
0.02
209
210
0.07
211
0.22
212
0.14
योग
1.61
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 9135- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - केसली
(ग ) ग्राम- बम्हनी, प. ह. नं. -15
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 6.79 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर
में से
(हेक्टर में )
(1)
(2)
167
0.08
170/1
0.07
169/5
0.07
0.23
170/2
170/3
0.12
171/1
0.35
(2)
(1)
182
0.02
0.12
183/1
0.08
185/2
0.05
186/1
0.08
187/1
0.04
186/2
187/2
0.06
186/3
0.05
0.08
187/3
0.10
372
0.04
382
0.30
390/1
0.16
390/2
0.14
390/3
0.20
390/4
0.10
394/1
0.10
394/2
0.05
394/3
0.04
394/4
0.02
393
0.09
394/5
0.18
394/6
0.12
394/7
0.02
394/8
0.05
384/2
384/3
0.71
0.12
384/9
511
0.02
0.10
512/1
512/3
0.20
0.20
512/4
0.21
512/2
0.16
510
0.02
506
0.28
402/1
0.02
403/1
407/1
0.14
407/2
0.08
0.06
407/3
0.66
413/2 भाग 1 ]
4271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(1)
423
0.17
422
0.02
435/2
0.35
425
0.02
190
योग
0.04 6.79
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 9136 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- पटनाखुर्द, प.ह.नं. - 16
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
40
0.03
0.40
41/1
41/2
0.14
41/4
0.13
0.07
42/1
42/2
0.09
42/3
0.11
42/4
0.15
योग
1.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 9137- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- जैतपुर, प.ह.नं. - 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.02 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.13
2
11
3
13
16
योग
0.17 0.11 0.40 0.21 1.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना में नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 9138 - भू- अर्जन -2012. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली 4272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(ग ) ग्राम- जरूवा , प. ह. नं. - 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.69 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
में से
(1)
(2)
45
0.35
46
0.05
49/1
0.24
188
0.26
186
0.95
180/3
0.32
180/1
0.25
173
0.11
179
0.16
176/2
0.42
176/4
0.34
174/2
0.06
110/2
0.02
111
0.42
113/2
0.03
114/1
0.23
114/2
0.50
116
0.02
121
0.65
122/5
0.02
148/5
0.36
125
0.40
149
0.03
0.20
124
141
0.02
145
0.06
142/1
0.03
144
0.38
143
0.38
148/1
0.02
148/2
0.26
148/8
0.15
योग 7.69
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 9139 - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- रामखेड़ी, प. ह. नं. -23
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
में से
(1)
(2)
0.12
194/2
198/2
0.09
0.06
194/3
0.45
197
0.18
198/1
202
0.24
198/3
0.12
0.12
198/4
0.06
198/5
0.35
199
201/1
0.24
0.56
201/2
0.16
204
0.15
205
योग 2.90
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 9140- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भाग 1 ]
4273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम - दलपतपुर, प.ह.नं. - 14
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.25 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
में से
(2)
(1)
147/1
1.25
147/2
1.16
148
0.15
150
0.42
149/2
0.24
153/3
1.03
योग 4.25
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु. द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012
क्र. 9937- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बीना
(ग ) ग्राम-सनाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर .
क्षेत्रफल
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.18
189/1
0.19
189/2
0.37
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , बीना एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 26 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 43- अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- खताखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.093 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
164/2क
0.051
0.060
164/2ख
0.055
166/1/1 4274
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(1)
232/1
0.010
238/1
0.019
166/1/2
0.027
238/2
0.039
166/1/3
0.028
238/3
0.039
232/3
0.010
0.007
213
214
0.080
215
0.036
227
0.073
224
0.066
221/1
0.054
233/4
0.046
237
0.129
239
0.082
285
0.114
284/1
0.057
284/2
0.022
284/3/2
0.010
284/3 मि.
0.030
272/1
0.150
268
0.088
55/2
0.155
55/3
0.170
63
0.075
0.005
65
0.143
68/1
69/1
0.119
68/2
0.140
0.110
69/2
70/1/1
0.123
0.172
72/1
0.200
77/4
78/2
0.198
78/1
0.101
3.093
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटरेन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 45- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
( ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- लभाखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.756 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.200
30
0.230
26/2
0.036
31/8
0.063
31/12
0.136
31/7
31/13
0.061
0.295
31/14
0.201
31/11/क/1
31/11 /ख/3
0.187
79
0.216
0.072
81
0.165
153
0.134
78
0.046
76/1/4
0.210
74/4
0.046
36/8
40/8
0.010
0.232
76/2
0.080
36/4
40/4
0.051 4275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
(1)
(2)
152/3
0.200
155/5
0.165
36/2
0.017
40/2
0.018
36/3
0.083
40/3
0.023
36/1
0.140
36/7
0.040
36/9
0.031
40/9
0.018
36/6
0.030
36/5
0.033
152/4
0.057
150/1
0.028
150/2
0.050
38
0.090
50
0.031
0.031
52/1
कुल रकबा 3.756
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 47- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम-मोही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.390 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
266/1
0.209
355/1
0.045
268
0.090
0.120
371
0.090
269
0.140
277/5
0.120
270
0.034
4/4/क
273
0.060
0.398
14/1 /क
0.036
287
13
0.057
288/2
0.036
0.015
4/4/ख/1
0.086
289
0.085
4/4/ख/2
290
0.096
0.144
2/2/क/ 1
0.090
291
2/1
0.031
0.275
298
38/1
0.253
0.205
39
304
0.030
0.380
37/1
427/4
0.020
0.144
19/1
429/2
0.072
19/2
0.144
0.217
430/2
0.130
20/2
357
0.110
15/1
0.045
15/2
0.015
356
0.325
16
0.233
0.073
17/1 4276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
17/2
0.103
67/1/2
0.120
380/1/2
0.301
382
0.394
0.030
380/2
114
0.120
115
0.190
0.118
0.140
110/1/2
11/2क
0.023
221
0.020
222
0.190
370 मि./1
0.192
0.080
277/6/2ख
12/1/क
0.090
12/1 /ख
0.090
34/3
0.150
6/1/ख
0.005
109/2/4
0.111
18/3
0.090
0.040
18/2/ख
18/1 /क
0.090
18/2/क
0.050
7.390
कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सांपन उद्वहन सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 49 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
( ग ) ग्राम- बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.510 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.010
26
0.046
25/1
25/2
0.108
0.100
23/1
0.034
23/2
0.108
22
0.034
85
0.034
86/1
0.021
91/2
0.011
18
0.050
29/1
0.045
9
10
0.035
0.106
8
0.018
7/1/1/क/1
0.015
2/2/ख
0.045
5/2
2/4
0.060
0.069
113
0.080
114
0.030
308/1
0.164
310
0.010
274
0.035
275
0.050
272
0.020
266/1 मि./1
0.120
267
0.022
258/1
0.030
308/2
1.510
कुल रकवा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सगड़ सिंचाई मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 29 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 18- अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम- छीपानेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.513 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
0.445
11
1ख
0.227
11
2
0.311
5,7 1/2
0.142
5,7 1/1
0.170
24, 26
1
0.048
24, 26
2/1
0.056
24, 26
2/2
0.053
24, 26 2/3
0.061
24, 26 2/4
कुल योग .. 1.513
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छीपानेर उद्ववहन सिंचाई योजना वितरिका भाग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
सीहोर, दिनांक 30 नवम्बर 2012
प्र. क्र. 09 - अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील - नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम- रानीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.501 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
0.097
58/1/1/1/2/ 2 क
0.024
58/1/1/2/2
0.073
71, 136/72
1/1ख
0.020
70/2,
0.020
72/2क
0.016
70/1
0.024
67
142/67/2/1
0.065
0.073
66/1/2, 68
0.016
66/1/1 , 68
142/67/1/1/1
0.073
कुल योग .. 0.501
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छीपानेर उद्ववहन सिंचाई योजना अंतर्गत राजिंगमेन /जैक वैल एवं डिस्ट्रीब्यूटरी चैम्बर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह 4278
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- नसरुल्लागंज
( ग) ग्राम- झकलाह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.290 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हे. में) (1)
(2)
78/1
0.162
0.121
79/1
80/1 ख
0.040
80/1क
0.080
81/1
0.080.
84/1/2
0.024
0.024
84/2;3/1/2, 86
0.182
88/2
89/1
0.097
0.024
89/2क/1
0.246
89/2क/3
0.169
90 , 91 , 141/108/2/2
0.129
90 , 91 , 141 / 108/2/ 1 ख
0.162
90 , 91 , 141 /108/ 2/ 1 ग
108
0.101
0.137
93, 94 , 147/94/ 1 ख
0.032
93, 94, 147/94/1/2
0.040
93, 94, 147/94/ 1 क/ 1
0.339
97 , 98/2 , 102
1
98/1क,
0.101 2.290
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छीपानेर उद्ववहन सिंचाई परियोजना की नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील - नसरुल्लागंज
(ग ) ग्राम- बगवाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.849 हेक्टेयर.
रकबा ( हे . में )
(2) खसरा नम्बर (1)
0.016 427/2/1/2/1 क 428 , 429/2 2/1क
0.291 427/1/2/ 1 ख 428 , 429/2 2/1ख
0.028 432/1 , 433 , 435/1 , 436 , 437, 438
0.263 1 432/1/5 , 433 , 435/1 , 436/2 , 437 , 438
5
0.146
0.105 432, 433 , 435/1 , 436/2 , 437 , 438 4 432, 433 , 435/1 , 436/2 , 437, 438
3
0.849 कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है- छीपानेर उद्ववहन सिंचाई परियोजना की नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
सीहोर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012
क्र. 01 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- इछावर
(ग ) ग्राम- हुलिया खेडी भाग 1 ]
4279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.633 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
45/2
0.380
0.210
37, 38 , 39 , 40/1
0.113
37 , 38 , 39 , 40/9
0.032
37 , 38 , 39 , 40/10
101/1
0.138
113/99/1
0.024
101/2
0.138
101/3
0.138
101/4
0.138
112/99/1
0.028
112/99/2
0.020
113/99/3
0.024
113/99/5
0.016
113/99/2
0.024
99/2
0.210
1.633
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- राम दासी जलाशय की हुलिया खेड़ी नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 09- अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- रेहटी
(ग ) ग्राम/नगर- सावलखेडा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.466 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (में से)
रकबा (हे . में ) (1)
(2)
127/10
0.0138
127/2
0.170
(2)
(1)
0.020
132/127/2
132/127/3
0.138
0.466
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर उद्ववहन सिंचाई योजना के तहत नहर का निर्माण माइनर एक.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील - रेहटी
(ग ) ग्राम/नगर - मरदानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.781 हेक्टेयर.
रकबा ( हे . में ) खसरा नम्बर ( में से )
(1)
(2)
5/1
0.210
5/2
0.061
0.061
8, 287/8/2
0.113
10, 264/9/1
0.162
10, 264 , 9/2
0.124
10, 264, 9/3
0.142
43, 286/43/4
0.073
43, 286/43/8
0.271
43, 286/43/6
0.316
43, 286/43/7
0.101
43, 286/43/12
0.073
43, 286/43/13
0.243
43, 286/43/14
0.073
43, 286/43/17
50
0.364
82
0.219
0.024
51/2 4280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
77/1
0.057
77/2
0.049
77/3
0.073
77/4
0.061
0.040
78/1
0.040
78/2
0.040
78/3
78/4
0.040
81/1
0.024
81/5
0.142
0.113
81/4
81/6
0.130
0.170
83, 84/2
0.101
83 , 84/3
88/1क
0.061
0.093
88 /2क
88/3क
0.041
88/4क
0.032
88/4ख
0.028
0.121
90/1
90/2
0.162
90/4
0.145
0.057
92/3
90/5
0.121
94
0.194
95/3
0.202
0.130
96/1
0.146
95/1
95/2
0.202
96/2
0.032
100/1
0.073
0.121
101
104/9
0.049
0.061
104/11
5.781
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर उद्ववहन सिंचाई योजना के तहत नहर का निर्माण माइनर एक, दो.
( 3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 1 दिसम्बर 2012
क्र. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 18-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग) नगर/ग्राम- कोड़ियाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.14 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.11
92
0.04
93
0.48
95/1
0.32
95/2
0.83
96
0.02
97/1
0.19
193
0.05
194/1
0.26
194/2
0.19
194/3
0.22
194/4
0.43
195
योग : 3.14
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड , जिला खण्डवा के 2× 800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
4281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 20-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग) नगर/ग्राम- सिवरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.15 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
220
0.56
221
0.51
222
0.53
223
0.38
505/4
0.21
512/1
0.41
512/2
0.50
512/3
0.48
513/4
0.28
513/5
0.22
0.47
517
520
0.38
521
0.39
522/2
0.01
550/1
0.04
0.52
562
0.12
563
564
0.18
565
0.42
566
0.28
0.33
567
0.48
568
571/1
0.13
571/2
0.08
572/2
0.24
8.15
योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड, जिला खण्डवा, के 2× 800 मे.वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के जल परिवहन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 22-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-पुनासा
( ग) नगर/ ग्राम- सिंधखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.05 पैकी 239/1
0.08 पैकी 242
0.39 पैकी 243/1
0.17 पैकी 243/2
0.14पैकी 243/3
0.43 पैकी 244
0.05 पैकी 245
योग : 1.31
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800 मे . वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यालय , प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर , जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 23-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः 4282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) नगर/ ग्राम - बीड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
192/2
पैकी 0.53
0.53
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2 × 800 मे. वा . ताप विद्युत् परियोजना के मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यालय , प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड शेड नं. 7 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 23 नवम्बर 2012
क्र. क- 1 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- दमोह
(ग ) ग्राम - हरदुवा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.37 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.15
7
1.95
8
0.21
14
18
0.09
0.40
10 में से
0.63
15
1.10
17
1.30
19
21
0.18
0.34
38
0.11
103 में से
1.42
39
0.19
40/290
1.30
32/1
1.29
32/2
0.72
33
0.89
33/293
0.95
34
0.06
35
0.41
36
0.45
55 में से
1.65
37
40
1.19
0.69
40/291
0.55
53
102 में से
0.15
2.00
57/1 में से
20.37
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हरदुआ जलाशय योजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 27 नवम्बर 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 1060.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला-शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग ) नगर/ ग्राम- केंडर
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -2.97 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.03
881
886
0.20
890/1
0.13
890/2
0.18
0.15
892
895
0.01
896
0.19
897
0.03
0.10
1274
1275
0.13
1276
0.03
0.15
1284
1285
0.01
1291
0.03
0.17
1293
1294
0.50
1304
0.14
1305
0.18
1306
0.01
1330
0.56
1344/3
0.04
योग : 2.97
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 29 नवम्बर 2012
क्र. 2057- भू-अर्जन- 2012 - प्र.क्र.-35- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- रणगांव रोड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.849 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
(1) 2/1/1 , 2/3 , 6/1 , 6/4 2/5 , 2/6/1 , 6/3 , 6/5/1 6/6/1 , 7/1 9/1
रकबा ( हेक्टर में ) (2) 0.364 0.437 0.308 0.740 1.849
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सालखेड़ा तालाब ऑक्सीलियरी वेस्टवियर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व भू- अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 30 नवम्बर 2012
क्र. क्यू- 9322 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- नागदा
(ग ) ग्राम- रूपाखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- रकबा 0.61 हे. एवं
मकान 17571 वर्गफिट
परिसंपत्तियों का
विवरण खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3) 525 वर्गफिट
मकान 268 मी.
268 मी.
850वर्गफिट
मकान 408 वर्गफिट
मकान 268मी.
मकान 268मी.
408 वर्गफिट
मकान 268मी.
612वर्गफिट
300 वर्गफिट
मकान 268 मी.
टापरी 267मी.
630वर्गफिट
267मी.
315 वर्गफिट
प्लाट 630 वर्गफिट
267मी.
प्लाट 408 वर्गफिट
मकान 267मी.
267मी.
300 वर्गफिट
मकान
मकान 300 वर्गफिट
267मी.
676 वर्गफिट
267मी.
मकान
मकान 267मी.
480वर्गफिट
मकान 480वर्गफिट
267मी.
मकान 660 वर्गफिट
267मी.
प्लाट 450वर्गफिट
267मी.
314/4
0.04हे.
मकान व भूमि
मकान 336 वर्गफिट
268 मी.
0.07 हे .
314/1
मकान व भूमि
प्लाट 268मी.
276 वर्गफिट
(3)
(2)
(1)
मकान 210 वर्गफिट
268 मी.
0.34हे.
314/2
भूमि 0.15 हे.
314/3
भूमि
प्लाट व हैण्डपंप -1 600 वर्गफिट
268मी.
पी.एच.ई.
268 मी.
0.01 हे. एवं
मकान, प्लाट व यात्री प्रतीक्षालय.
2338 वर्गफिट.
267मी.
5379 वर्गफिट मकान -1 , अशोक-2 , नीम-1 , बबूल प्लाट, हैण्डपंप पी.एच.ई. -1.
योग : 0.61 हे . एवं 17571 वर्गफिट
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उज्जैन- उन्हैल-नागदा-घिनौदा- जावरा बर ओटी. टू- लेन मार्ग निर्माण ( रूपाखेड़ी ) में स्थित निजी भूमि का अधिग्रहण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , नागदा में देखा जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया , दिनांक 1 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - दतिया भाग 1 ]
4285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(ग) ग्राम- मड़गवां
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-3.48 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.22
816/1
815/2
0.01
816/2
0.09
815/3
0.21
815/1
0.09
0.25
809
808
0.05
534
0.01
186
0.06
0.14
554/2
555
0.15
0.02
556
0.06
558
0.05
559
0.04
561
0.04
560
653
0.20
554/1
0.01
332
0.13
0.11
331
328
0.10
0.20
323
322
0.14
0.12
321
0.06
179
180
0.04
183
0.07
184
0.08
0.07
189
0.07
191
192
0.10
198
0.04
0.09
199
200
0.15
201
0.20
203
0.01
योग : 3.48
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला, तालाब लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण के लिये.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 4 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 653-82 - वर्ष 2011-12- भू-अर्जन-10687.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील - मुलताई
(ग ) नगर/ग्राम- पोहर, पटवारी हल्का नम्बर-13 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.068 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
499
0.107
496
0.121
0.037
493/1
626/5
0.163
0.079
503/2
0.079
503/1
0.186
625
0.042
626/1
0.035
626/2
626/3
0.046
626/4
0.051
0.288
479
0.046
480/2
180/1
0.046
485/2
0.102
0.051
485/4
0.093
481/2 4286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(1)
485/1
0.116
0.060
485/3
450/6
0.158
449/2
0.687
0.008
501
500
0.033
0.028
497/2
497/1
0.074
0.088
497/3
502
0.008
481/1
0.079
495
0.046
498
0.111
योग : 3.068
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देहगुड़ जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर , दिनांक 5 दिसम्बर 2012
क्र. 1468 - भू-अर्जन 2012 संशोधन. - इन्दौर विकास प्राधिकारी , इन्दौर की योजना क्रमांक 165 में समाविष्ट ग्राम राऊ की निजी भूमि कुल रकबा 40.448 हैक्टर के अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) के अंतर्गत धारा 6 की घोषणा क्रमांक 1427 - भू-अर्जन-2012 , दिनांक 19 नवम्बर 2012 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 23 नवम्बर 2012 को पृष्ठ क्रमांक 4073 से 4076 पर किया गया है , उसमें अनुसूची के कॉलम नंबर ( ग ) में ग्राम राऊ के साथ " योजना क्रमांक 165 " भी पढ़ा जावे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 6 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 04 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग ) ग्राम- रजपुरा नं. व. 352 , प.ह.नं. 22/47 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर.
रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
खसरा नम्बर (1)
282/1
284/1
300/3
0.23 0.30 0.32 योग : 0.85
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन , कटनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया , दिनांक 7 दिसम्बर 2012
क्र. भू-अर्जन- 2012-4292-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन 4287
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(ख)
(ग)
(क)
(घ) जिला
अर्जित तहसील
ग्राम
रकबा( हे .में )
4.140 उमरिया
धनवाही
बांधवगढ़
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देवडण्डी
6.604 _ " _
2.640
महुरी
_ " _
बिजौरा
5.937
"
धनवार
4.984 नौरोजाबाद
1.323
लहंगी
"
1.459
डगडौवा
"
देवरी
3.200 _ " _
3.291
मसूरपानी
_ "_
0.556
मोहगवां
_ " _
2.333
झींकाताल
3.753
बडागांव
"
सस्तरा
0.238
40.458
कुल योग
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में )
(1)
(2)
ग्राम-धनवाही
113
0.906
126
0.540
0.040
146
129
0.753
130
0.120
131
0.468
132
0.008
0.254
132/169
136
0.521
135
0.063
144
0.221
148
0.095
125
0.097
123
0.054
योग : 4.140
(2)
(1)
ग्राम- देवदण्डी
0.020
211
0.208
217
227
0.384
0.813
226
0.332
225
1.146
224
0.226
223
0.404
222
0.068
218
236
0.191
0.309
241
0.113
237
0.034
240
0.014
239
0.022
235
0.040
234
0.052
288
0.088
242
0.040
416
0.026
409
0.017
410
0.026
411
0.048
412
0.041
406
0.005
404
0.010
405
0.020
388
0.086
398
0.100
391
0.091
392
0.110
374
0.096
371
0.004
370
0.131
366
0.008
367
0.215
358
0.074
362
0.011
358/450
0.110
360
0.134
349
0.072
347
0.124
109
0.116
110 4288
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2) 84
0.090 85
0.023
0.060 82
83
0.084 79
0.168
6.604
योग :
ग्राम-महुरी
323
0.126 328
0.131 329
0.066 337
0.055 338
0.126 342
0.008 346
0.014 341
0.100 349
0.088 350
0.042 351
0.006 396
0.024 297
0.120 287
0.192 383/3
0.048 383/2
0.048 383/1
0.048 385/2
0.109 385/1
0.018
0.140 386
0.064 256/2
255
0.044 256/1
0.060 254
0.136 252
0.232 390
0.140 251
0.022 245
0.233 393
0.114
0.086 244
2.640
योग :
ग्राम-बिजौरा
165
0.523 168
0.088
(2)
(1)
0.096
147
145
0.149
0.123
142
0.114
143
0.070
178
0.026
180
0.096
181
0.132
183
0.096
184
0.123
185
0.096
186
0.006
190
0.061
191
0.057
192
0.022
193
0.382
233
0.308
232
0.030
231
228
0.352
0.158
219
0.118
95
0.097
94
52
0.539
0.091
52/283
0.205
88
89
0.129
85
0.200
86
0.058
87
0.387
71
0.981
0.024
72
5.937
योग :
ग्राम - धनवार
466
0.376
0.400
469
0.360
475
484
0.064
0.088
483
0.112
486
0.014
492
0.096
491
0.447
503
0.052
514 भाग 1 ]
4289
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2) 452
0.078 451
0.626
0.238 263
264
0.393 270
0.016 267
0.041 268
0.086 269
0.080 271
0.067 273
0.104 283
0.076 282
0.054
0.080 281
289
0.059 314
0.160 313
0.006
0.080 311
312
0.009 300
0.028 309
0.032 302
0.060 306
0.041 303
0.051 304
0.019
0.038 204
0.096 201
200
0.088 188
0.099 189
0.004 190
0.166
4.984
योग :
ग्राम-लॅहगी
4
0.045
0.124 7
8
0.186 12
0.220 69
0.292 68
0.163 82
0.127
0.117 81
80
0.049
1.323
योग :
(2)
(1)
ग्राम-डगडौवा
0.234
244
247
0.270
227
0.072
228
0.089
0.082
230
0.211
231
234
0.013
232
0.088
0.165
237
0.068
1
0.057
2
0.099
3
4
0.011
1.459
योग :
ग्राम- देवरी
0.128
301
0.109
344
343
0.002
302
0.116
0.086
303
0.005
342
306
0.093
0.203
309
322
0.038
0.110
323
0.089
324
0.048
397
0.002
326
0.044
396
0.051
409
0.134
411
0.084
158
157
0.006
0.168
173
0.066
181
180
0.090
179
0.018
177
0.009
0.126
178
0.036
109
0.114
108
0.030
107 4290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2) 105
0.096 106
0.120
0.087 85
0.087 84
60/429
0.102 58
0.114 59
0.095 61
0.077 62
0.171 64
0.086 65
0.081 66
0.075 87
0.004
योग : 3.200
ग्राम-मसूरपानी 157
0.594 153
0.118 154
0.204 156
0.017 141
0.154 128
0.136 130
0.102 117
0.176 112
0.054
0.073 114
299
0.075 298
0.045 297
0.004
0.009 277
0.078 296
0.090 295
368
0.264 369
0.156 370
0.142 379
0.192 335
0.104 334
0.080
(2)
(1)
333
0.169
0.028
330
0.036
329
328
0.033
323
0.158
3.291
योग :
ग्राम-मोहगवां
0.054
7
0.042
8
0.316
5
0.068
4
0.076
3
0.556
योग :
ग्राम - सस्तरा
0.193
298
0.045
299
0.238
योग :
ग्राम-झीकाताल
93
0.134
0.088
92
0.056
89
0.002
88
0.246
77
0.082
74
0.068
72
73
0.081
0.040
39
0.134
29
0.047
38
32
0.149
34
0.103
0.082
25
22
0.104 4291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
(2) (1)
20
0.070 21
0.005
0.164 19
17
0.080 16
0.038 15
0.104 9
0.040 13
0.132
0.284 11
योग : 2.333
ग्राम- बड़ागांव 282
0.124 284
0.142 285
0.255
0.072 268
0.197 270
269
0.004 258
0.295 254
0.216 246
0.165 247
0.244 231
0.108
0.050 230
225
0.054 227
0.106
0.070 25
27
0.165 28
0.288 34
0.173 35
0.091 42
0.182 185
0.030 186
0.054 187/1
0.130 187/2
0.016
0.077 159/1
0.067 158
157/1
0.008 157/2
0.028 405
0.180
(2)
(1)
155
0.162
योग : 3.753
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धनवाही व्यपवर्तन योजना ( शीर्ष एवं नहर ) निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त अशासकीय भूमि के अधिग्रहण बावत्.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.
(4 ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र उपाध्याय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2012
क्र. 3475 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम - मजियार 447
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टर.
रकबा ( हे . में )
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.080
0
488 मध्यप्रदेश शासन
महायोग . 0.080 4292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की मुड़ियारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 दिसम्बर 2012
क्र. 9632- भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित भी किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम - ग्राम उमरेठ, प. ह. नं. 05 , ब. नं. 32, रा . नि. मंडल- उमरेठ .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 03.736 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर प्रस्तावित रकबा ( हे . में) (1)
(2)
106
0.020
0.064
107/1
109/1
0.101
101
0.130
111/2
0.041
0.040
112
113/1
0.032
(2)
(1)
0.036
113/2
0.048
114/16
0.020
149
0.089
147/2
0.320
147/3
0.170
146
0.044
203
0.145
202
0.105
178/2
0.024
194/6
0.024
194/3
0.060
179/1
0.081
179/2
0.016
193/1
0.016
193/2
0.052
192
0.072
191
0.010
190
0.024
189/3
0.105
185
0.044
189/1
0.044
201
0.052
167
0.024
200/2
0.008
199
0.012
195
0.012
197/1
0.012
197/2
0.263
168/1
0.056
194/1
0.033
186
0.024
187/1
188/1
0.024
0.049
239
0.073
237/1
0.018
188/2
0.073
237/2 4293
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.048
228/1
228/2
0.283
230
0.384
231/1
0.081
235
0.149
231/2
0.081
योग .. 03.736 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सोनापिपरी- उमरेठ- मुआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ , दिनांक 12 दिसम्बर 2012 क्र. 5930- आर-1-12- प्रकरण क्रमांक 03- अ-82-11- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की गारियाखेड़ी तालाब योजना ( द्वितीय पूरक प्रकरण ) के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख) तहसील- गरोठ
(ग) ग्राम - गारियाखेड़ी, देथलीबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.79 हेक्टर .
अर्जित संपत्तियों सर्वे नम्बर
का विवरण
रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
ग्राम-गारियाखेड़ी
1.01
153 154
1.03 योग 2.04
ग्राम- देथलीबुजुर्ग
0.15
1029
0.30
1083
0.30
1084
0.75
2.79
योग महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गारियाखेड़ी तालाब योजना हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
4294
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास ,
मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2012
क्र. गन्ना एस - 3 - क्षे . रा- 12-13-345.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त , मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा ( राघौगढ़ ) जिला गुना , मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्र.
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र (1)
(2)
(3) 1
आवन गुना
2
गुना
राघौगढ़ 3
रूठियाई
गुना
4
गुना
मधुसूदनगढ़ 5
बीनागंज
गुना
6
गुना
गुना 7
म्याना
गुना
8
झागर
गुना
9
गुना
बरखेड़ाहाट 10
गुना
ग्रामों की संख्या
क्षेत्र ( हेक्टेयर )
(5)
(4)
19
200.700 15
54.600
270.800 15
60.600 24
45
67.700
184.600 31
8
17.500
10.700 18
19.900 7
42.100 15
रामपुर (आरोन)
11
अशोक नगर अशोक नगर
12
सिकन्दरा अशोक नगर
13
अशोक नगर
तारई
शाढोरा 14
अशोक नगर
15
अशोक नगर
ईशागढ़ 16
अशोक नगर
सारसखेड़ी 17
अशोक नगर
अचलगढ़ 18
चन्देरी अशोक नगर
19
अशोक नगर
बहादुरपुर 20
विदिशा
सिरोंज 21
कोलारस शिवपुरी
22
सीहोर
सीहोर
कैलारस 23
मुरैना
21
141.300
168.000 21
51.600 11
77.00 11
26
197.800
70.100 15
196.900 15
47.100 12
20
86.800
307.000 35
74.000 30
813.000 114
154
1088.800
4248.600 योग . 682
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
4295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा ( राघौगढ़ ) , जिला- गुना ( म. प्र. )
क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2012-13
केन्द्र- आवन, जिला गुना
क्र.
ग्राम का नाम
कृषक संख्या (1)
(2)
(3)
1 1
रामपुरा
2
गावरी
10 3
11 पीपल्या
4
34 दीतलवाड़ा
4 5
मोहम्मद पुर
6
25 सुन्दर खेड़ी
7
पार्वती चौकी
2 8
सराय
8 9
22 प्रेमगढ़
10
53 पारकना
11
19 बैराखेड़ी
12
15 बरखेड़ी महाराजा
13
सारसहेला
1 14
आवन
9 15
8 गोविन्दपुरा
16
2 नारायणपुरा
4 17
सांकोन्या
18
5 नीमखेड़ी
1 19
मुहासा
234
योग ..
केन्द्र- राघौगढ़ , जिला गुना
1 1
कदैया फार्म
3 सांवत खेडी
2
3
9 मेरखेड़ी
4
2 राजपुरा
5
रामनगर
2 6
1 खजूरी
7
9 मोतीपुरा
फेकरा
8
4 9
9 सुआखेड़ी
4 10
राघौगढ़
दूरी
कुल योग (हे. में) (6)
(7) जड़ी (हे. में) (5)
रोपा (हे. में) (4)
1.400
1.000
8 0.400
7
10.200
3.600
6.600
7.800
10 2.200
5.600
11 17.500
31.600
14.100
7 3.800
3.800
0.000
5 8.800
7.200
16.000
1.200
2.600
6 1.400
5
4.600
2.600
2.000
7
16.900
6.400
10.500
8 20.800
41.700
20.900
4 10.800
19.700
8.900
5
10.900
5.000
5.900
6 2.000
2.000
0.000
7 5.800
3.800
9.600
9.300
5 1.500
7.800
4.200
1 0.600
3.600
3 1.800
3.600
1.800
7 1.400
3.800
2.400
6 0.000
1.000
1.000
200.70
107.50
93.20
25
2.500
0.000
2.500
0.600
14
3.100
2.500
10
12.200
7.500
4.700
10
1.800
1.000
0.800
15
0.800
0.600
0.200
1.200
20 0.800
0.400
18
9.200
5.200
4.000
3.200
22 0.700
2.500
5.500
22 4.900
0.600
20 3.600
0,400
4.000 4296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 11
नांदेर
1 12
1 अहमदापुर
13
पीलाघाटा
2
4 14
बरैया खेड़ा
15
1 पीपलखेड़ी
53
योग ..
केन्द्र- रूठियाई , जिला गुना
4 1
दावतपुरा
2
127 भुलाय
3
2 लाड पुरा
4
पगारा
1
5 5
रूठियाई
2 6
डोंगर
7
3 विजयपुर
7 8
कोटरा
9 9
बालाभेंट
1 10
धरनावदा
11
8 भैंरो पुरा
12
2 सनोतिया
13
2 सरवर पुर
5 14
बमूरिया
40 15
उदय पुरी
218
योग.
केन्द्र- मधुसूदन गढ़ , जिला गुना
7 1
गणेश पुरा
पीपल खेडी
6 2
3
धीना खेडी
1
1 4
किशन गढ़
जामनेर
2 5
5 6
दौलत पुरा
2 7
किशन खेड़ी
5 8
शंकर पुरा
8 9
परेवा
3 टोडरा
10
11
1 मेरू खेडी
12
1 एमना खेडी
30 13
सालोटा
(7) (5)
(6)
(4)
30
1.000
0.000
1.000
0.500
0.500
25 0.000
20
5.400
0.000
5.400
3.400
20 0.000
3.400
22
0.800
0.000
0.800
54.600
20.300
34.300
3.900
30 1.900
2.000
38
191.800
79.800
112.000
0.800
22 0.800
0.000
0.600
1.000
20 0.400
7.000
22 0.000
7.000
20 0.600
0.600
0.000
21
3.000
3.000
0.000
6.300
35 3.600
2.700
35
6.800
6.000
0.800
0.400
35 0.000
0.400
40
7.000
2.600
4.000
35
1.200
1.200
0.000
40 1.200
1.400
0.200
40 4.000
5.000
1.000
35
34.600
2.400
32.200
270.800
176.700
94.100
22
6.600
2.600
4.000
16
4.600
0.800
3.800
0.600
34 0.200
0.400
0.000
22
1.000
1.000
25
0.600
0.200
0.400
3.200
23 1.000
2.200
35
0.600
0.600
0.000
40
3.200
0.200
3.000
3.600
23 0.400
3.200
1.800
22 1.400
0.400
35
2.000
2.000
0.000
50
0.600
0.600
0.000
18 11.000
25.800
14.800 भाग 1 ]
4297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
14
बील खेडा
2 15
1 धपरयाई
16
1
मधुसूदन गढ
17
1 तोरई
1 18
शंकर पुरा ( उकावद )
2 19 नालाझिरी
1 20
हरिपुरा
21
1 चैनपुरा
22
गोचाआमल्या
2 23
1 गोरीपुरा
24
चौंडाखेडी
1
योग .. 86 केन्द्र- बीनागंज , जिला गुना
1
1 अरन्या
रमडी
1 2
3
1 लहरचा
4
10 नारायण पुरा
लाछौनी
5
2
1 6
रामटेरी
1 7
हिंगोनी
8
2 कोन्या कलां
4 9
तेलीगांव
10
बनेट
1 11
नैनवास
2
2 12
बटावदा
13
खटकिया
4 14
ऊपरी
7 15
10 चक ऊपरी
1 16
मानपुरिया
17
4 केशोपुरा
18
6 काना खेडी
2 19
कुरवाई
1 20
तुलसी खेडी
21
1 मानक चौक
10 22
मृगवास
1 पटना खेडी
23
3 24
भूमला खेडी
4 25
सांकाकला
26
गोरया खेडा
1 27
1 गुलवाडा
(6)
(7) (4)
(5)
50
0.800
0.800
0.000
50
0.200
0.200
0.000
0.400
0.000
0.400
40
45
0.400
0.400
0.000
0.200
0.200
62 0.000
0.400
75 0.400
0.000
1.000
25 1.000
0.000
0.800
35 0.000
0.800
20
1.200
1.200
0.000
35
0.400
0.000
0.400
20
0.600
0.000
0.600
60.600
30.800
29.800
27 0.000
0.400
0.400
0.400
0.200
0.200
19
25
0.400
0.400
0.000
34
2.900
2.300
0.600
0.900
0.100
32 0.800
32 1.200
1.200
0.000
0.600
42 0.600
0.000
35
0.500
0.000
0.500
1.600
40 1.000
0.600
25
3.000
2.000
1.000
42
0.300
0.100
0.200
41
1.000
0.200
0.800
8 1.000
1.500
0.500
14 2.800
6.200
3.400
16
6.700
4.300
2.400
14
0.600
0.400
0.200
0.900
30 0.200
0.700
18
6.600
2.400
4.200
24
1.400
1.400
0.000
22 0.500
0.500
0.000
16
0.400
0.400
0.000
38 1.700
3.700
2.000
37 0.800
1.600
0.800
0.400
36 0.400
0.000
21
5.400
3.800
1.600
0.400
24 0.400
0.000
0.400
29 0.400
0.000 4298
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
1 28
गंगापुर (ऊपरी )
2 29
कैंकडया खुर्द
30
कैंकडया कलां
2 सौरती
31
1 32
बकान्या
1 33
1 पीपलखेड़ी डांग
4 34
पीपल खेडी
1 35
पैंची
2 36
जतावा
37
2 चन्दीपुर
38
3 सेमलीहाट
39
11 खजूरी
1 40
कोलूखेडी
2 41
खानपुरिया
2 42
जावर
2 43
सादला
1 44
रायपुरा ( मृगवास )
35
1 रामपुरया
124
योग
केन्द्र- गुना, जिला गुना
1
सिंगवासा
2 मावन
1 2
2 3
पिपरौदा कला
4
6 पीतम पुर
4 5
देवरीमार
1 6
कोलुआमार
1 7
कुशमौदा
2 8
नयागांव
1 9
ढोलवाज
10
33 बरोदिया खुर्द
11
नेगमा
8 12
3 हनुमत पुरा
13
2 पाटई
30 14
तिल्ली खेडा
15
29 कमलापुर सरखण्डी
3 माहौर
16
7 17
भिडरा
1 18 मोहनपुर
12 19
मुहाल पुर
20
3 विनायक खेडी
(7)
(6)
(4)
(5)
15
1.800
0.000
1.800
25
1.600
0.000
1.600
24
1.400
0.000
1.400
45
0.600
0.600
0.000
30
0.300
0.000
0.300
32
0.400
0.000
0.400
30
0.600
0.600
0.000
0.200
30 0.000
0.200
0.800
40 0.800
0.000
42
1.000
0.800
0.200
0.800
38 0.800
0.000
35
4.400
3.300
1.100
32
0.200
0.200
0.000
35
0.600
0.000
0.600
50 0.800
0.800
0.000
55 0.700
1.300
0.600
0.400
35 0.000
0.400
18
0.600
0.200
0.400
67.700
38.900
28.800
8.000
45 7.000
1.000
52
1.200
1.200
0.000
53
5.800
4.800
1.000
56
23.600
7.000
16.600
65
0.900
0.700
0.200
66
0.300
0.300
0.000
41 1.400
1.400
0.000
52
0.800
0.600
0.200
52
0.100
0.100
0.000
53 8.400
16.900
8.500
1.800
51 1.200
0.600
58
1.400
1.100
0.300
55
8.300
2.800
5.500
6.900
64 5.400
1.500
73.200
60 39.600
33.600
1.000
64 0.1000
0.000
1.100
65 1.000
0.000
67 0.400
0.400
0.000
47
3.700
1.600
2.100
47
0.900
0.200
0.700 4299
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
21
5 नोहर
3 22
छीपाने चक्क
23
11 सरखो
24
2 रसूल पुर
5 25
बरखेडा गिर्द
2 26
लोहपाल
27
परसौदा
29
2 28
सिरसी खुर्द
29
2 गेहूं खेडा खुर्द
30
1 खिरिया
31
1 चीरखेड़ा
214
योग ..
केन्द्र- म्याना , जिला गुना
1
2 धमनार
2
1 गाजीपुर
2 3
खुट्यावद
1 4
डुंगासरा
5
अजलेश्वर
3
2 6
बल्लापुर
5 7
सगोरिया
7 8
बैघाई
23
योग .. Π ..
केन्द्र-झागर, जिला गुना
बैरखेडी
1
2
3 2
मुराद पुर
2 3
शेख पुर
1 4
धानन खेडी
1 5
परवाह
सामर सिंगा
1 6
3 7
पीरूखेडी
1 8
डूमेला
4 9
सूजाखेडी
1 10
आंतरसूना
2 11
भूराखेडी
12
अमरदा
1
1 भिडरा
13
2 14
झिरी
(7)
(6)
(5)
(4)
60
2.500
1.500
1.000
2.800
58 0.800
2.000
62
8.000
3.400
4.600
0.600
62 0.600
0.000
1.800
1.800
58 0.000
0.200
0.200
62 0.000
8.400
63 4.800
3.600
62
0.400
0.000
0.400
0.400
56 0.400
0.000
65
1.200
0.000
1.200
60
0.600
0.000
0.600
184.600
114.600
70.000
62
0.600
0.400
0.200
75
0.200
0.000
0.200
63
0.600
0.000
0.600
69
0.300
0.300
0.000
104
4.800
1.800
3.000
60
0.200
0.200
0.000
71
1.500
0.400
1.100
9.300
4.900
4.400
17.500
9.500
8.000
59
0.400
0.400
0.000
65
1.300
0.000
1.300
63
0.800
0.500
0.300
67
0.300
0.100
0.200
76
0.300
0.000
0.300
0.200
65 0.200
0.000
74
0.900
0.500
0,400
60
0.300
0.300
0.000
0.000
1.000
1.000
0.400
63 0.000
0.400
70
0.700
0.600
0.100
83
0.200
0.000
0.200
81
0.200
0.000
0.200
80 0.000
0.400
0.400 4300
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(3)
(2)
(1)
15
मछरया
3
1 कर्राखेडा
16
मगरोडा
2 17
1 18
गणेशपुरा
32
योग .
केन्द्र- बरखेडाहाट, जिला गुना
1 1
भादौर
2
5 बरखेडाहाट
3
6 सेमरा खुर्द
4
8 आरोन
5
1
नठाई
6
1 रिजोदा
7
सिरसी
3
25
योग
केन्द्र- रामपुर , जिला गुना
2 1
हिनोतिया
2.
7
रहीमपुर
2 3
बंदीपुर
4
2 मोहन खेडी
5
6 करई खेडा
6
5 रायपुर
2 7
रामपुर
4 बकान
8
2 9
परासरी
10
16 हुसैनपुर
11
1 शाह पिपरिया
1 12
शालेय
2 13
कुन्दौली
1 14
गेहूं खेडा
15
2 शहबाजपुर
55
योग ..
केन्द्र- अशोक नगर , जिला अशोक नगर 1
1 अशोकनगर
2
उमरिया माफी
1
3 कजराई
3
3 4
कुन्दौली
5
खडीचरा
11 (5)
(6)
(7) (4)
1.400
55 0.300
1.100
60
0.800
0.000
0.800
55
0.600
0.000
0.600
0.500
92 0.500
0.000
10.700
6.100
4.600
0.200
64 0.200
0.000
55
1.200
1.200
0.000
65
2.900
2.200
0.700
9.700
42 5.700
4.000
0.200
83 0.000
0.200
0.400
0.400
0.000
52
5.300
3.400
1.900
19.900
8.500
11.400
66
0.700
0.500
0.200
2.900
2.500
60 0.400
1.700
65 1.100
0.600
70 0.800
1.400
0.600
61
4.500
2.300
2.200
61
0.600
0.600
0.000
58
0.600
0.600
0.000
54
2.500
1.500
1.000
57
3.100
1.300
1.800
81
15.700
12.300
3.400
90
3.400
3.400
0.000
0.500
56 0.500
0.000
102
1.000
1.000
0.000
70 0.000
0.200
0.200
75
3.300
0.000
3.300
42.100
14.000
28.100
88 0.400
0.800
0.400
2.600
101 2.600
0.000
19.400
103 16.800
2.600
3.600
102 2.800
0.800
101 18.600
31.800
13.200 4301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
1 6
नानक पुर
7
6 पिपनावदा
8
3 पंवार गढ़
9
6 बामौरी भीमा
10
5 बरखेडा लाल
2 11
रांवसर
3 12
लखेरी बसारती
13
8 सागर ( बरिया चक)
14
3 सलमाई
15
3 खिरिया गुम
16
2 हिन्नौदा
17
1 छपराई
2 18
बेरखेडी तूमैन
4 19 पीपल खेड़ा
20
1 सहोदरी
4 21
मनकपुर
73
योग ..
केन्द्र - सिकन्दरा , जिला अशोकनगर
4 1
अमाही
5 2
अनन्तपुर
2 3
आमखेडा
4
5 बरखेडा छज्जू
4 5
घरोई
7 6
खजूरियां कला
22 7
जलालपुर
3 8
महुआ खेडा
4 9
मोहरीराय
14 10
नगेश्री
11
10 शहबाजपुर
27 12
सिकन्दरा
13 13
तूमैन
1 14
धतूरिया
1 15
गोपालपुर
6 16
जुग्या
1 17
भेटुआ
6 18
सुमेर
3 19
मढ़ी तूमैन
1 20
करैया बुद्ध
21
1 ककरुया राय
140
योग .
(7)
(6)
(4)
(5)
2.000
106 0.000
2.000
3.700
96 1.800
1.900
2.800
92 1.600
1.200
98
16.400
10.400
6.000
102
9.700
5.600
4.100
95
2.000
1.400
0.600
101
5.000
3.000
2.000
9.800
103 4.400
5.400
2.200
101 0.800
1.400
106
14.800
9.800
5.000
3.200
87 1.000
2.200
106
0.800
0.800
0.000
102
2.800
1.400
1.400
93
2.500
2.500
1.000
98 1.000
0.000
90
4.400
2.800
1.600
141.300
87.000
54.300
5.200
94 1.600
3.600
102 3.600
4.400
0.800
101
2.000
1.000
1.000
103 4.000
5.000
1.000
3.200
93 1.600
1.600
103
14.200
12.700
1.500
27.100
93 7.800
19.300
106
2.400
1.400
1.000
89 2.600
3.600
1.000
92
18.400
7.100
11.300
101
12.400
8.600
3.800
92
30.800
16.200
14.600
96
20.700
9.500
11.200
96
0.600
0.000
0.600
1.600
101 1.600
0.000
101
8.600
6.000
2.600
1.000
104 0.000
1.000
101
3.800
2.800
1:000
1.800
94 1.600
0.200
0.400
101 0.400
0.000
103
0.800
0.800
0.000
168.000
88.700
79.300 4302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
केन्द्र-तारई , जिला अशोकनगर
1
3 सीगोन
2
5 खैराई
3
1 मर्दन खेड़ी
4
3 कुकरेठा
5
भटोली
1
4 6
डोंगर
4 7
जियाजीपुर
8
2 तारई
2 9
बमनाई
1 10
भरिया खेड़ी
4 11
नीमखेड़ा
30
योग
केन्द्र-शाढौरा , जिला अशोकनगर
1
भौंसले गाँव
11 2
सेजी
2
5 3
पीली घटा
4
सिलावन
4
6 5
बगुल्या
3 6
चारौदा
7
3 चक्रचारौदा
गरेठा
3 8
3 9
चकचिरोली
10
2 बल्दाई
11
2 फरदाई
44
योग
केन्द्र- ईसागढ़ , जिला अशोकनगर
1
जमडेरा
3 2
4 ईसागढ़
3 3
महुअन
13 4
ढाकोनी
5
राजाडेहर
3
10 6
नरसू खेड़ी
7
2 कुलवार
8
2 कुम्हरिया
कबीरी
9
9
4 10
इमझेरा
3 11
कालीटोर
8 12
शंकरपुर
2 13
सरजापुर
(7)
(6)
(5)
(4)
110
2.400
1.400
1.000
102
10.600
1.600
9.000
0.800
111 0.400
0.400
111
14.200
7.400
6.800
2.800
116 2.800
0.000
110
2.800
1.600
1.200
111
6.200
2.000
4.200
103
4.800
3.400
1.400
1.600
112 1.600
0.000
102
0.800
0.000
0.800
120
4.600
1.400
3.200
51.600
31.000
20.600
69
23.200
13.200
10.000
67
1.800
1.300
0.500
66
10.300
6.300
4.000
74
8.100
5.500
2.600
80
4.100
3.100
1.000
70
12.000
8.000
4.000
70
6.500
4.000
2.500
107
3.600
1.600
2.000
82
1.800
1.300
0.500
73
5.000
1.000
4.000
78 0.600
0.600
0.000
77.000
45.900
31.100
18.800
130 13.400
5.400
120
3.200
2.000
1.200
5.200
129 1.400
3.800
21.600
116 15.400
6.200
4.600
126 3.600
1.000
115
15.400
6.600
8.800
2.600
118 1.600
1.000
4.000
114 3.800
0.200
11.800
118 8.400
3.400
2.400
126 2.200
0.200
119
6.000
3.000
3.000
120
8.400
5.800
2.600
127
1.200
1.200
0.000 भाग 1 ]
4303
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
14
श्यामा टोरी
3 15
25 करोंदी
5 16
शाहपुर
17
1 लहदपुर
11 18 शीतलपुर
3 19
ध्यानपुर
20
3 भियाखेड़ी
21
3 पाठखेड़ा
3 22
हैदर
भौंरा
23
4 24
1 डेगा ( मोचार)
2 25
वनौरा चक्क
26
1 जंधार
131
योग ..
केन्द्र - सारसखेड़ी , जिला अशोकनगर 1
3 सान्दोह
2 2
अमाही
2 3
कनेरा
पाकरोड
2 4
2 5
फुटेरा
6 6
चन्दन बेहटा
2 7
पिपरेसरा
1 8
महाना
2 9
पिपरिया
1 10
जनोदा
2 11
मूडरा ढाकोनी
12
2 राजतला
13
8 सेमर खेड़ी
7 14
रूहाना
15
1 छैलाई
.43
योग .
केन्द्र -अचलगढ़ , जिला अशोकनगर
44 1
अचलगढ़
1 2
देवपुर
3 3
सिंगारदा
2 4
कालपीचक
5
7 हंसनगर
6
1 जनकपुर खिरिया
ढिमचौली
3 7
8
पारकना
2
(7)
(6)
(5)
(4)
119
7.200
3.400
3.800
120
32.400
19.400
13.000
120
7.800
5.200
2.600
121
4.600
3.000
1.600
14.000
121 8.000
6.000
122
4.000
2.400
1.600
133
5.400
5.400
0.000
110
2.000
2.000
0.000
2.800
118 1.000
1.800
10.600
138 5.600
5.000
126
0.400
0.400
0.000
0.400
126 0.400
0.000
130
1.000
0.000
1.000
197.800
76.800
121.000
3.500
3.000
0.500
103
1.500
1.000
0.500
2.000
106 2.000
0.000
105 0.600
0.600
0.000
108
10.000
0.000
10.000
10.400
102 9.400
1.000
115
3.100
0.600
2.500
1.500
102 1.000
0.500
122 3.000
3.000
0.000
2.000
2.500
106 0.500
125 4.400
4.400
0.000
102 3.000
4.000
1.000
15.000
106 12.000
3.000
105 6.000
2.000
8.000
103
0.600
0.600
0.000
48.600
70.100
21.500
128
79.100
44.300
34.800
135
0.800
0.800
0.000
130
13.600
6.400
7.200
130
10.800
7.200
3.600
132
19.200
13.800
5.400
0.400
136 0.400
0.000
3.200
139 1.600
1.600
8.600
142 4.000
4.600 4304
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
6 9
सहराई
10
3 पठारी
11
कारातला
2
4 12
मूडरी
13
केनवारा
6
1 14
खोरीबरी
1 15
चिरोली
86
योग ..
केन्द्र चन्देरी , जिला अशोकनगर
2 1
खलीलपुर
2 2
मीठाखेडा
2 3
गरेठी
4
1 कुरवासा
5
11 नावनी
1 6
तगारी
2 बडेरा चक्क
7
2 8
मोहनपुर
1 9
हंसारी
10
7 जारसल चक्क
2 11
नयाखेड़ा
बडेरा
3 12
36
योग ..
केन्द्र - बहादुरपुर , जिला अशोकनगर
1 1
कुम्हर्रा
2
1 चाचूखेड़ा
1 3
ढुडेर
4
भेडका
7 5
1 दमदमा
6 बरी
6
10 7
रमपुरा
8
1 पिपरिया
2 9
हाजूखेड़ी
10
गीलारोपा
2 मलावनी
11
1 12
1 नेकहाई
13
1 मल्हारगढ़
1 14
खुजराई
1 15
हाँसली
(6)
(7) (5)
(4)
134
12.000
9.200
2.800
142
2.900
1.700
1.200
138
2.600
1.400
1.200
124
15.400
14.400
1.000
128
20.500
19.300
1.200
3.800
123 2.800
1.000
145
4.000
0.800
3.200
196.900
127.100
69.800
135
4.600
3.400
1.200
1.600
161 1.600
0.000
123
5.200
5.200
0.000
137
0.400
0,400
0.000
155
28.600
17.200
11.400
132
0.200
0.000
0.200
155
1.000
1.000
0.000
157
0.800
0.600
0.200
153
0.200
0.000
0.200
3.200
153 3.200
0.000
0.600
0.000
0.600
0.700
0.000
0.700
47.100
33.000
14.100
3.000
135 3.000
0.000
154
1.200
1.200
0.000
0.400
101 0.400
0.000
151
17.400
16.200
1.200
130
1.200
0.000
1.200
135
19.400
9.600
9.800
155
7.800
7.800
0.000
5.000
134 5.000
0.000
130
5.000
5.000
0.000
125
2.200
1.000
1.200
1.000
110 1.000
0.000
123
2.400
2.400
0.000
161 1.000
1.000
0.000
125
0.600
0.600
0.000
137
1.000
1.000
0.000 4305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 16
2 बगवा
17
1 मूडरा बहादरा
2 18
मूडरा खाना
19
1 बिजलीपुर
20
बमौरी शाला
2
45
योग
केन्द्र - सिरोंज , जिला विदिशा
1
5 नेवली
3 2
लटेरी
3
15 मोहब्बतपुर
4
9 गोपी तलैया
5
6 मोहनपुर
6
7 मूडरा सागर
7
6 मुरारिया
5 8
शहरखेड़ा
9
टोंकरा
7 10
8 छिरारी
6 11
सौजना
12
ढिमरौली
10
5 13
घुटुआ
6 14
मुरवास
4 15
इस्लाम नगर
16
15 रतनगढ़
17
16 बरखेड़ा घूस
धरगा
18
25
11 19
सगड़ा
12 20
आमखेड़ा
21
9 सुगनाखेड़ी
22
बमौरी
10 पचमडी
1 23
24
1 वेदीबरेज
5 25
डगरवाडा
1 26
इकोदिया
1 बर्या
27
7 28
बलरामपुर
4 29
चंदपुरा
30
2 बरखेडादेव
3 31
जटपुरा
4 मण्डीबामौरा
32
(7)
(6)
(4)
(5)
8.200
138 4.000
4.200
1.000
110 0.000
1,000
105
4.600
3.000
1.600
110
0.800
0.000
0.800
175
3.600
0.000
3.600
86.800
24.200
62.600
8.700
63 5.500
3.200
70
5.000
2.000
3.000
10.000
65
16.300
6.300
11.500
8.500
3.000
81
73
6.500
5.000
1.500
10.400
127 6.400
4.000
115
9.600
5.400
4.200
7.200
80 2.000
5.200
73
7.400
5.600
1.800
90
6.200
4.000
2.200
67
12.600
6.200
6.400
5.500
10.300
81 4.800
5.000
75 2.400
2.600
5.000
85 2.000
3.000
6.600
58 3.000
3.600
114
19.000
15.000
4.000
75
15.400
6.400
9.000
37.000
71 20.000
17.000
74 10.000
17.200
7.200
101
18.200
6.200
12.000
9.600
90 4.000
5.600
128
9.000
4.000
5.000
0.400
125 0.000
0.400
1.000
130 0.400
0.600
3.000
117 1.000
2.000
120 0.000
0.400
0.400
125 0.000
0.400
0.400
7.600
87 4.600
3.000
78
3.200
1.200
2.000
76 2.500
4.300
1.800
125 1.000
3.000
2.000
150
8.400
5.000
3.400 4306
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 33
बडेरा
6 34
1 महोटी
35
10
बरखेड़ा याकूब
246
योग ..
केन्द्र -कोलारस ( कोलारस एवं बदरवास तह. ) , जिला शिवपुरी
1
12
हरिपुर
4 2
केलदार
3
3 झाडेल
4
4 पायगा
1 5
ऐनवारा
6
1 नारायणपुरा
7
2 बृह्मथाना
1 8
डोडीयाई
3 9
रन्नौद
1 10
पडौरा
11
1 रामगढ़
1 12
मौरा
13
1 सजाई
1 14
बांसखेड़ी
2 15
निवोदा
16
3 पिपरौदा
1 17
बैकुआ
खरैह
1 18
1 19
पचावला
1 20
बरोदिया
1 21
सिगरौदा
1 22
बागरौद
5 23
चक्क पारागढ़
गिठौरा
1 24
25
1 भटुआ
गिलटौरा
2 26
1 27
गुरूकदवाया
1 28
मथना
बीजरीचक्क
29
2 30
1 इन्दार
योग .. 61 केन्द्र-सीहोर , जिला सीहोर
1
सीहोर
(6)
(4)
(5)
(7)
5.000
110 2.000
3.000
2.400
0.400
2.000
75
80
14.200
7.200
7.000
307.000
130.000
177.000
142
24.600
13.600
11.000
117
2.600
2.200
0.400
95
1.400
0.200
1.200
0.600
147 0.000
0.600
155
0.200
0.100
0.100
185
0.100
0.000
0.100
156
0.600
0.300
0.300
0.200
165 0.200
0.000
126
1.900
1.400
0.500
1.000
115 1.000
0.000
126
0.300
0.300
0.000
125
0.600
0.000
0.600
180
0.400
0.400
0.000
144
0.400
0.000
0.400
115
0.400
0.400
0.000
1.700
187 1.600
0.100
95
0.400
0.400
0.000
138
0.300
0.100
0.200
145
2.100
2.100
0.000
2.800
143 2.800
0.000
167 0.300
0.000
0.300
0.300
180 0.300
0.000
150
22.700
15.500
7.200
4.000
165 4.000
0.000
1.600
113 0.400
1.200
130
0.600
0.000
0.600
0.300
135 0.000
0.300
140
0.300
0.300
0.000
1.000
137 0.000
1.000
132
0.300
0.000
0.300
74.000
25.700
48.300
250
7.000
2.000
5.000 भाग 1 ]
4307
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 2
खजूरिया बंगला
3
सुकलिया
4
शेखपुरा
5
मगरखेडा
6
मुंगावली
7
गुड़बेला
8
खण्डुआ
9
मोहाली
10
खजूरिया बगला
11
रायपुरा
12
खजूरिया
13
देहखेडी
14
माना
15
हथाईखेडा
16
सेवनिया
17
खजूरिया कला
18
बिजलोन
पीपल्याम मीरा
19
20
रनायल
21
खातीखेडी
22
जाजन खेडी
23
झागरिया
24
हथिया खेडा
25
कोन्हाझिर
26
आमला
27
जहांगीरपुरा
28
रतनपुर
29 अलहदाखेड़ी
30
शास्ताखेडी
31
हस्नावाद
32
वारवांखेडी
33
जमनी
34
पारुआ
35
मोहम्मदपुर
36
सोठी
37
विछिया
38
तिलावद
39
बरखेड़ाहसन
40
मोनूखेडी
41
आमाझिर
42
इच्छावर
(6)
(7) (4)
(5)
250
12.000
7.000
5.000
250
3.000
2.000
1.000
0.900
250 0.500
0.400
0.600
250 0.200
0.400
5.000
250 3.000
2.000
4.300
250 1.500
2.800
1.800
0.800
250 1.000
250
5.500
2.500
3.000
250 7.000
15.000
8.000
250.
1.600
0.600
1.000
250
9.600
4.600
5.000
250
3.000
2.000
1.000
5.400
250 3.000
2.400
3.600
250 1.600
2.000
250
4.500
2.000
2.500
2.000
5.000
250 3.000
22.000
250 10.000
12.000
250
2.600
0.600
2.000
14.800
6.800
250 8.000
4.400
250 1.800
2.600
250
2.400
1.000
1.400
7.500
250 3.500
4.000
250
5.500
2.500
3.000
10.600
250 4.600
6.000
250
1.600
1.000
0.600
250
5.800
2.800
3.000
5.500
250 2.500
3.000
3.800
250 1.800
2.000
250
16.000
6.000
10.000
250
3.600
1.600
2.000
250
4.000
1.500
2.500
250 1.200
3.100
1.900
250
8.400
3.400
5.000
250
6.400
3.000
3.400
250
5.900
3.000
2.900
250 2.700
4.700
2.000
250
9.000
5.000
4.000
5.500
250 3.000
2.500
9.000
250 4.000
5.000
7.800
250 3.000
4.800
5.000
250 4.000
1.000 4308
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 43
रफीकगंज
44
उलझावन
45
तूमड़ा
46
सारंगाखेडी
47
धनखेड़ी
48
बिजलोन
49
बरखेडा
50
देहरिया
51
खेडापुरा
52
पचपीपल्या
53
छापरी
54
सिलावद
55
मानपुरा गुजराती
भागौरा
56
57
पीपल्या रसौडा
58
पाटन
59
बिशनखेडी
60
परवरिया
61
रसलपुरा
62
अथाईखेडी
63
वागरा
64
वांगरी
65
तोरनिया
66
सुरवलिया
67
बड़वेली
68
जमोलिया
69
कुलासखुर्द
70
कुलासकलां
71
जुझारपुर
72
तूमड़ा
73
रघुनाथपुरा
74
जुझालपुरा
75
ढावला माता
76
बृजेश नगर
77
बड़ोदिया
78
मोहनपुर
79
सुआ खेडा
80
बोरदी कला
81
झाल पिपली
82
दिवडिया
83
नया पुरा
[ भाग 1
(7) (4)
(5)
(6)
3.500
250 2.000
1.500
250
3.000
1.000
2.000
6.400
250 3.400
3.000
250
14.000
6.000
8.000
9.500
250 5.500
4.000
250
15.400
5.400
10.000
9.000
5.000
250 4.000
250
11.300
4.500
6.800
250 4.600
6.600
2.000
250
5.000
2.000
3.000
250
6.800
2.800
4.000
17.300
5.300
250 12.000
5.000
250 3.000
2.000
250
6.900
3.900
3.000
250
9.800
4.800
5.000
250
5.500
3.000
2.500
11.000
250 6.000
5.000
250 12.000
20.000
8.000
250
7.100
3.500
3.600
250
9.800
5.400
4.400
250
13.000
7.000
6.000
250
8.500
3.500
5.000
250 1.500
3.500
2.000
7.000
3.000
250 4.000
6.000
2.500
250 3.500
250 2.800
5.800
3.000
27.000
250 15.000
12.000
250
15.000
7.000
8.000
250
7,000
4.000
3.000
250
14.000
6.000
8.000
250
11.000
6.000
5.000
250
10.000
7.000
3.000
250
10.000
6.000
4.000
1.000
250 1.000
2.000
8.000
250 3.000
5.000
250 3.000
4.000
1.000
250 2.000
3.000
1.000
250 3.000
8.000
5.000
2.000
3.000
250 1.000
250 1.000
1.000
2.000
2.000
3.000
250 1.000 भाग 1 ]
4309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(1)
(3) 84
कोडिया
85
लसूड़ियाकांगर
86
जामली
87
बावडिया मेसाई
88
पगरिया हार
नरेला
89
नापली
90
91
खाचरोद
जावर
92
93
पीपल्या रामदास
94
सिद्दीकी गंज
95
मुल्लानी
96 जामुनियाजोहर
97
कचनारिया
98
जामोनिया गोप
मैना
99
100
सेवदा
101
सावत खेडी
102 जहांगीरपुरा
खाम खेडा
103
104 हाजी पुर
105 टीलाखेड़ी
106
हरनावदा
107
सलूड पुर
108
बारोद
109
कर्मा खेडी
110
भौंरासा
निपानिया कला
111
112
दुपाडिया
113
आष्ठा
114
खजूरी
0.000
योग
केन्द्र- कैलारस , जिला - मुरैना
1
बराकला
10 2
8 दोर्द
3
10 सुनवई
4
4 इकलौद
5 5
गढी
4 6
आरोन
(7)
(6)
(4)
(5)
4.000
1.000
3.000
250
250
10.000
4.000
6.000
250
7.000
3.000
4.000
250
3.000
2.000
1.000
250 2.000
5.000
3.000
250
9.000
3.000
6.000
250 3.000
7.000
4.000
250
8.000
2.000
6.000
250
23.000
15.000
8.000
3.000
250 2.000
1.000
250
4.000
3.000
1.000
1.600
250 0.600
1.000
250
14.000
6.000
8.000
250
10.000
8.000
2.000
250 6.000
9.000
3.000
250
5.000
3.000
2.000
250 1.000
4.500
3.500
250 1.500
3.500
2.000
3.200
250 1.400
1.800
2.000
250
4.600
2.600
250
7.000
4.000
3.000
250
9.200
4.200
5.000
250
7.500
3.500
4.000
250
4.200
1.200
3.000
250 0.000
1.500
1.500
250
1.400
0.400
1.000
1.000
250 1.000
250
1.000
0.400
0.600
3.500
250 2.000
1.500
250
14.500
8.000
6.500
250 3.400
7.400
4.000
813.000
388.300
424.700
350
4.900
3.900
1.000
2.000
350 1.200
0.800
4.400
350 1.500
2.900
2.300
350 1.300
1.000
1.100
350 0.600
0.500
350
1.400
0.800
0.600 4310
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
7
23 इटवई
9 धागिनी
8
5 9
बैनीपुरा
10
6 झापर
32 11
धरसौला
12
10 झारेला
10 13
सलमपुर
14
जलालगढ
2
5 देवरा
15
2 16
सालई
17
15 सिनरौदा
18
10 बड़ागाँव
19
टेलरी
3
50 20
रामपुर
21
9 सहसराम
16 22
कुशमानी
6 23
भट्टपुरा
6 24
महेशपुर
7 25
निकोडी
13 26
पपचौन
15 27
धूरकूड़ा
12 28
सिरसी
15 29
देवकच्छ
5 30
पनोरा
8 31
साँईपुरा
16 32
सगोरिया
25 33
वराहनी
बरौली
10 34
35
तिलोंजरी
2
3 36
बसैड़ी
5 37
सिंगाचौली
13 38
संकरा
8 39
कट्टोली
40
सेमई
12 41
15 खैरांकला
6 42
देवपुर
4 43
जनुआपुरा
2 44
मागरोल
(7)
(6)
(4)
(5)
7.000
350 5.000
2.000
2.800
350 1.800
1.000
350 0.700
1.100
0.400
350
2.300
1.300
1.000
350 16.500
20.500
4.000
350 1.800
3.800
2.000
3.400
350 2.400
1.000
0.500
1.500
350 1.000
2.300
350 1.300
1.000
350
0.800
0.400
0.400
350
5.000
3.000
2.000
350 3.500
5.500
2.000
350 1.200
2.200
1.000
350
25.200
19.200
6.000
350
4.200
2.200
2.000
350
9.200
2.500
6.700
2.200
350 1.400
0.800
350 1.800
3.300
1.500
350
5.300
3.000
2.300
350
3.800
2.800
1.000
350
6.700
4.700
2.000
350 4.600
7.600
3.000
350 3.000
11.700
8.700
350
3.300
2.300
1.000
350
4.100
2.600
1.500
350 2.800
4.800
2.000
4.500
350 3.500
1.000
350
1.800
0.500
1.300
1.300
350 0.700
0.600
2.300
350 1.500
0.800
350
2.200
1.600
0.600
350 3.000
4.500
1.500
350
2.200
1.200
1.000
350
6.100
4.100
2.000
350
8.700
5.200
3.500
350 1.600
2.600
1.000
350
2.100
1.500
0.600
0.900
350 0.500
0.400 भाग 1 ]
4311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
4 45
माधौगढ़
46
बराहना
5
6 बसौली
47
13 48
भूरावली
15 49
फुलोंदा
40 50
ठडसोराकापुरा
51
6 पहाड़गढ़
1 52
टेलरी
53
44 भुरावलीकापुरा
54
मरा
2
4 55
सुजेमियांकापुरा
6 56
सुमावली
57
रूअर
2
1 58
सुसानी
2 59
दिजपुरा
6 60 कीरतपुर
15 निटहरा
61
हथरिया
2 62
63
4 बघेल
64
12 जलालपुर
धिनोरा
5 65
66
6 सिमरौदा
4 67
निधान
68
2 अलापुर
3 69
सिकरौदा
4 70
करौंदी
4 71
पृथ्वीपुरा
72
3 डोंगरपुर आसन
73
5 मुदावली
10 74
थरा
75
बिलगंज
20 76
30 परताज
15 77
छडेह
78
3 घाडौर
1 79
झालेकापुर
5 80
नरहेला
81
7 जयरामपुरा
(6)
(7) (4)
(5)
1.900
350 1.100
0.800
350
1.700
1.200
0.500
2.600
350 1.000
1.600
350
7.800
2.500
5.300
350
6.600
4.600
2.000
22.500
350 16.500
6.000
350
1.600
1.100
0.500
350
0.900
0.500
0.400
350
36.000
23.000
13.000
350 4.200
6.200
2.000
350
0.900
0.500
0.400
3.100
1.100
350 2.000
350
0.700
0.300
0.400
0.500
350 0.300
0.200
350 0.400
0.800
0.400
350
2.600
1.400
1.200
5.900
350 3.900
2.000
350
0.900
0.500
0.400
350 0.600
1.200
0.600
350 4.500
6.000
1.500
2.500
350 2.000
0.500
3.200
350 2.600
0.600
350
2.600
1.600
1.000
350
0.800
0.400
0.400
350
1.000
0.500
0.500
350
1.300
0.700
0.600
350
1.300
0.700
0.600
1.400
350 0.800
0.600
2.100
350 1.000
1.100
5.000
350 3.500
1.500
350
8.800
6.300
2.500
350
23.500
16.000
7.500
350
14.000
8.000
6.000
350
1.200
0.600
0.600
0.400
350 0.200
0.200
350
1.800
0.900
0.900
350 3.600
5.100
1.500 4312
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(2)
(3) (1)
धमकन
10 82
लालवांस
2 83
2 84
कुम्हेरी
5 85
वृसंगपुरा
3 छैरा
86
87
20 लखेजरा
88
15 खानकापुरा
20 89
कीरतपुर
90
6 रामपहाड़ी
91
मांगरौल
22
8 92
जनकपुर
25 93
सबलगढ़
94
बेरई
12 95
पिपरघान
16
52 96
सुनहरा
धाडौर
12 97
15 98
रामपुरा कलां
कटघर
6 99
100
35 कितपुर
101
पिपररूआ
16
5 102 रामपुर
3 103 झीलमपुर
20 104 झोंडाकापुरा
5 105
इटवा
106
25 रानापुरा
107
21 बुद्वकापुरा
10 108
कुतघान
35 टोंगा
109
110
25 नारायणपुरा
25 111
पासौन खुर्द
20 112
पासौन कला
113
30 पहाड़ी
बधरेटा
114
12 115
3 मोरीपुरा
116
1 विरहनीकापुर
10 117
हटीपुरा
4 118
गुजरवा
(7) (5)
(6)
(4)
6.800
350 2.000
4.800
350
1.000
0.600
0.400
0.900
350 0.500
0.400
1.400
350 0.600
0.800
1.300
350 0.600
0.700
17.600
350 10.600
7.000
350
10.800
8.300
2.500
350
13.200
9.200
4.000
350
4.100
2.600
1.500
17.200
350 11.200
6.000
350 3.200
6.200
3.000
17.800
350 13.800
4.000
350
6.600
3.600
3.000
350
10.900
5.000
5.900
350 20.000
28.500
8.500
350
3.600
2.600
1.000
9.900
350 6.900
3.000
1.600
1.000
350 0.600
350
15.500
11.500
4.000
9.100
350 6.600
2.500
350
2.200
1.200
1.000
350
1.200
0.600
0.600
350
5.800
4.300
1.500
350
2.000
1.000
1.000
350 7.300
10.800
3.500
350
11.300
7.500
3.800
350
4.300
2.300
2.000
350
22.400
15.900
6.500
350
16.100
11.100
5.000
350
18.000
13.500
4.500
17.100
350 10.600
6.500
350
23.500
16.500
7.000
11.300
350 8.300
3.000
0.900
350 0.500
0.400
0.400
350 0.200
0.200
350 1.300
2.300
1.000
2.700
350 1.500
1.200 भाग 1 ]
4313
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
(1)
(2)
(3) 119
चौकी
7 120
नैपरी
6 121
10 सुरापुरा
122
33 सहदपुर
1 123
चेतापुरा
124
15 कुहरावली
125
ऐचोली
43
30 126 मुरवईकापुरा
25 127
जयरामपुरा
128
5 तोर
बडमन
2 129
130
चनौटी
8 131
15 महेवा
132
16 वनोटीकापुरा
133
43 खेडाकला
134
6 आसलपुर
5 निरारा
135
136
15 वीमरपुर
137
50 कुठरावली
138
30 खुमानकापुरा
चौंडेरा
4 139
1 140 केथकापुरा
141
6 सुजर्मा
12 142
रीझोनी
2 143
वृहगवाजना
16 144 बस्तोलीपुरा
बस्तोली
55 145
23 चमरगवाँ
146
8 147 माधौपुरा
148
1 फूलपुरा
16 149 सुजानगढ़ी
150
7 कैलारस
151
56 खेरामानगढ़
5 152 महादवेपुरा
10 153
तोरिका
154
33 कुर्सेली
योग .. 1949
(7)
(6)
(4)
(5)
3.600
350 1.100
2.500
350
2.200
1.200
1.000
2.300
350 1.000
1.300
350
15.200
10.200
5.000
350
4.300
2.300
2.000
350
11.200
6.200
5.000
350
24.500
18.000
6.500
350
20.500
15.000
5.500
350
15.000
10.500
4.500
350
2.200
1.200
1.000
350 0.500
0.900
0.400
3.500
350 1.900
1.600
350 5.500
7.000
1.500
350 4.300
6.300
2.000
350
27.000
20.500
6.500
350 1.200
2.200
1.000
2.800
350 1.800
1.000
350
11.000
3.500
7.500
25.000
33.500
350 8.500
350
25.000
18.500
6.500
350 1.000
2.000
1.000
0.800
350 0.400
0.400
2.200
350 1.200
1.000
350 3.500
6.500
3.000
0.800
350 0.400
0.400
9.500
350 6.000
3.500
350
24.500
18.000
6.500
16.000
350 11.500
4.500
350
3.500
2.500
1.000
350
0.400
0.200
0.200
5.500
350 4.000
1.500
3.300
350 2.300
1.000
350
30.500
22.000
8.500
350
2.000
0.600
1.400
350
3.700
2.500
1.200
29.800
350 23.300
6.500
741.900
1088.800
346.900 4314
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 दिसम्बर 2012
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012
सूचना
क्र. एफ- 3-164-2011- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 3 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 164-2011 - बत्तीस , दिनांक 22 अगस्त 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
क्र.
ग्राम
खसरा क्रमांक
विकास योजना में
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (1)
(2)
(3)
(4)
(6) 1 खजूरी कलॉ
आवासीय
निर्दिष्ट भू- उपयोग (5) कृषि
हेक्टेयर 8.842
816 , 824/1 , 825/2 , 828/1/2 , 825/1 /क, 825/ 1/ख , 828/ 1 / 1 /ख , 827/1 , 827/2 ,
योग
8.842 हेक्टेयर
1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 60125600.00/ - (रुपये छः करोड़ एक लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये मात्र ) दिनांक 29 नवम्बर 2012 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टी. टी . नगर, ब्रांच भोपाल के चेक क्रमांक 033773 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है .
2. खजूरी कलॉ मुख्य मार्ग से उपांतरित की जाने वाली भूमि तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन से स्पेसिफिकेशन एवं प्राक्कलन तैयार कराये गये हैं. जिसके अनुसार पूर्व से निर्मित 6 मीटर चौड़े क्रांक्रीट मार्ग को 7.5 मीटर चौड़ा करने तथा शेष भाग में 10 मीटर फर्मिशन चौड़ाई के साथ 7.5 मीटर बी.टी. मार्ग निर्माण करना न्यूनतम रूप से अनिवार्य होगा . आवेदक चाहे तो इससे उच्च स्पेसिफिकेशन के साथ भी मार्ग का निर्माण कर सकता है .
3. उक्त मार्ग के निर्माण में राजधानी परियोजना द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन के अनुसार रुपये 42.41 लाख का व्यय आंकलित है. आवेदक संस्था उक्त राशि से आधी अर्थात् 21.20 लाख की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के नाम से जमा कर दी गई है.
4. भुजल की गुणवत्ता की रिपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना होगी.
5. स्टार्म वाटर ड्रेन बनानी होगी.
6. सक्षम प्राधिकारी नगर तथा ग्राम निवेश, बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा.
7. आवेदक संस्था निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार मार्ग निर्माण का कार्य पूरा करने पर उसकी रिपोर्ट कार्यपालन संचालक म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ को प्रस्तुत करेगी.
8. कार्यपालन संचालक म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ , यह संतुष्ट होने के बाद कि प्रश्नाधीन मार्ग उपरोक्त कण्डिका -2 में उल्लेखित प्राक्कलन के अनुरूप अथवा उसके उच्च स्पेसिफिकेशन के साथ में निर्मित कर लिया गया है , तदोपरान्त बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगा.
4315 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
9. उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक, म . प्र. विकास प्राधिकरण संघ के निर्देशानुसार आवेदक संस्था प्राप्त करने के 24 माह के भीतर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक, म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा . बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ का होगा , तथा वह प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक संस्था को उक्त उल्लेखित 24 माह की अवधि को भी बढ़ाने का निर्देश दे सकेंगे .
10. मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति के बिना ही अगर उक्त बैंक गारंटी समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2010
क्र. एफ.- 6-17-2010- सात- 4- ए. मध्यप्रदेश जिला कार्यालय कार्यवाही निर्देशिका के अध्याय -16 के अन्तर्गत अनियत लेखकों (Section Writers ) की नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था है. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी जिले में अनियत लेखकों ( Section Writers ) की नियुक्ति नहीं की जाए. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2011
क्र. एफ. - 10-7-2010- सात- 4 - ए.- राज्य शासन , एतद्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2010 के पूर्व से जिलों में कार्यरत खण्ड लेखकों को 130/ - ( रुपये एक सौ तीस ) प्रतिदिन विश्राम दिवस काटकर निश्चित पारिश्रमिक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है .
2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमांक 445-724- बी- 5-10 , दिनांक 17 सितम्बर 2010 , 522-918- बी- 5-10- चार, दिनांक 6 दिसम्बर 2010 एवं 26-32- बी- 5-11, दिनांक 14 जनवरी 2011 द्वारा दी गई है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
एम. खलखो, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2012
क्र. एफ. - 10-7-2010- सात- 4- ए- संशोधन आदेश. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2011 को जारी आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन , एतद्वारा , न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर 2010 के पूर्व से जिलों में कार्यरत खण्ड लेखकों को कुशल श्रमिक के समान परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के साथ पारिश्रमिक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है .
2. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 445-724- बी- 5-10 , दिनांक 17 सितम्बर 2010 , 522-918- बी- 5-10 - चार, दिनांक 6 दिसम्बर 2010 एवं 26-32- बी- 5-11 , दिनांक 14 जनवरी 2011 द्वारा दी गई है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, अवर सचिव.