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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 04 January 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
01
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-01-04.01.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2013- पौष 14, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

:

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं .

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. ई - 5-425- आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 14 से 28 नवम्बर 2012 तक पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. ई. - 1-425-2012-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 की तालिका-1 के अनुक्रमांक -2 , जिसके द्वारा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास

1 नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .

2

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

आयुक्त को प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम पदस्थ किया गया है, को एतद्वारा संशोधित करते हुए अब उन्हें अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, महिला सशक्तीकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम पदस्थ किया जाता है .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत आयुक्त, महिला सशक्तीकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3 ) उपरोक्त पद -1 के अनुक्रम में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त महिला सशक्तीकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण तथा आयुक्त, महिला सशक्तीकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम केवल आयुक्त, महिला सशक्तीकरण तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. ई- 5-370- आयएएस लीव -5- एक ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 12 , 13 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा गया है .

(2 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के दिनांक 10 दिसम्बर 2012 से अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश से लौटने तक की अवधि में गृह विभाग का प्रभार श्री एम.एम. उपाध्याय , आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-838 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस. , कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डीएमआई एवं पदेन उपसचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 10 से 24 दिसम्बर 2012 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डीएमआई एवं पदेन उपसचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. ई. 1-431-2012-5- एक. डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे (1982) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता तथा पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-356- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती स्नेहलता कुमार, विकास- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 3 से 11 दिसम्बर 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकास - सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्नेहलता कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्नेहलता कुमार अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-369- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

भाग 1 ]

( 2) श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा की अवकाश अवधि में श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-524 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 9 जनवरी 2013 तक पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ- साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री रजनीश वैश्य, आयएएस . , विकअ- सह - सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री संजय कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

3

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

'(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-607- आयएएस लीव-5- एक .- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. ई - 5-727- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री विनोद कटेला, आयएएस . , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 17 से 27 दिसम्बर 2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कटेला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-775 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री एम. सेलवेन्द्रन , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 12, 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

4

(2 ) श्री एम. सेलवेन्द्रन की अवकाश की अवधि में श्री नंदकुमारम्, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , कलेक्टर , जिला सिंगरौली का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एम. सेलवेन्द्रन द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नंदकुमारम् कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री एम. सेलवेन्द्रन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सेलवेन्द्रन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-903 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , आयएएस. , कलेक्टर, जिला उमरिया को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री अमित तोमर , भाप्रसे ( 2009 ) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय की अवकाश अवधि में अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित तोमर, कलेक्टर जिला उमरिया के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. ई- 5-570- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आयएएस. , आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 14 से 20 दिसम्बर 2012 तक सात दिन एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 30 दिसम्बर 2012 एवं 12, 13 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-768 - आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस . , कलेक्टर , जिला गुना को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री संदीप यादव की अवकाश की अवधि में श्री आर. एस. रावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. एस. रावत, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

5

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. ई - 5-835 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री कवीन्द्र कियावत की अवकाश अवधि में श्री एस . एस. बघेल , अपर कलेक्टर, जिला सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बघेल , कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-917- आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्री सौरभ कुमार सुमन , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. ई . 1-439-2012-5- एक. श्री पंकज राग भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग घोषित किया जाता है तथा उन्हें न्यासी सचिव, भारत भंवन का प्रभार भी सौंपा जाता है .

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री पंकज राग द्वारा न्यासी सचिव , भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी.पी. सिंह , भाप्रसे ( 1984 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव , भारत भवन, केवल न्यासी सचिव , भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई - 5-895 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस. , कलेक्टर जिला सीधी को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) डॉ. मसूद अख्तर की अवकाश की अवधि में श्री बी.बी. श्रीवास्तव , अपर कलेक्टर, जिला सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सीधी के पद पुनः पर पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. बी. श्रीवास्तव , कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्र. ई. 1-407-2012-5- एक. श्री भरत यादव, भाप्रसे ( 2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय के दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक अर्जित अवकाश पर रहने की अवधि में, श्री संजय कुमार शुक्ला , भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-777 - आयएएस - लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2012 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

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(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शिवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-850- आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री बी . एम. शर्मा , आयएएस. , कलेक्टर , जिला उज्जैन को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री विकास नरवाल, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास नरवाल, कलेक्टर , जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. ई. 5-370 - आयएएस लीव- 5- एक- श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

[ भाग 1 करते हुए अब उन्हें दिनांक 22 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई - 5-477 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश की अवधि में श्री के. के. सिंह, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह , जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-575 - आयएएस -लीव- एक 5.-( 1 ) श्री एस. एन. मिश्रा , आयएएस. , तत्का. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जुलाई 2012 द्वारा दिनांक 25 जुलाई से 7 अगस्त 2012 तक, चौदह दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 8 अगस्त से 5 नवम्बर 2012 तक नब्बे दिन लघुकृत अवकाश, कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-726- आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त, जनसम्पर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री आर. के. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आर. के. श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसम्पर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम , भोपल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . 5-802- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस . , आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी , भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 26 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(2 ) इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई- 5-837- आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस . , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 4 से 7 सितम्बर 2012 तक चार दिन अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

क्र. ई - 5-900- आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री आनंद कुमार शर्मा , आयएएस. , कलेक्टर जिला विदिशा को दिनांक 9 से 31 दिसम्बर 2012 तक तेईस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री आनंद कुमार शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री शशि भूषण सिंह, राप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आनंद कुमार शर्मा द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशि भूषण सिंह , कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आनंद कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनंद कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

8

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. ई - 5-326 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस. , अध्यक्ष , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 27 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र . एफ- 3-5-2012- एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धार के आम निर्वाचन 2012 हेतु मतदान दिनांक 17 दिसम्बर 2012 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) , 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमर सिंह चंदेल , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-ए- 5-16-2012- एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अ. अवकाश

कुल दिन

अभियुक्ति क्र. अवधि

अवकाश का प्रकार

(3)

(1) (2)

(4)

(5) 4 दिन

अवकाश के पूर्व में 1 दि. 16-10-2012 से 19-10-2012 तक.

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश

दिनांक 13-10-2012 से 15-10-2012 तक तथाअवकाशके पश्चात् दिनांक 20-10-2012 से 28-10-2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

[ भाग 1 क्र. एफ-ए- 5-27-2012- एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. एस. केमकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ , इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अ. अवकाश

अवकाश का अभियुक्ति कुल दिन

अवधि

प्रकार

क्र.

(1) (2)

(3)

(4) (5) 1 दि. 29-8-2012 8 दिन पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित

से 5-9-2012

तक.

कम्युटेड अवकाश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्र. ई. 5-667 - आयएएस- लीव- 5- एक- श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 9 एवं 15 , 16 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. बातव, अवर सचिव " कार्मिक".

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. एफ- 11-127-2012- सूअप्र- एक-9 . - राज्य शासन , एतद्वारा माननीय श्री इकबाल अहमद, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश एवं एल. टी. सी. की यात्रा की अनुमति प्रदान करता है.

आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति

दिनांक 10 , 11 दिसम्बर, 2012 को पूर्ण दिवस एवं 12 दिसम्बर 2012 को आधे दिवस ( कुल ढाई दिवस )

एल. टी. सी. की यात्रा की अनुमति

1. दिनांक 16 अक्टूबर 2012 भोपाल से मुम्बई

2. दिनांक 15 नवम्बर 2012 मुम्बई से भोपाल

3. दिनांक 8 दिसम्बर 2012 भोपाल से लखनऊ

4. दिनांक 12 दिसम्बर 2012 लखनऊ से भोपाल मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रभा अग्रवाल, अवर सचिव.

भाग 1 ]

9

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 09-05-2011-नियम- चार. इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2012 से दो वर्षों के लिये पेंशनर कल्याण मण्डल का पुनर्गठन किया गया है. अतः , राज्य शासन, एतद्वारा मण्डल की कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार मनोनीत करता है : -

( 1 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग. अध्यक्ष (2) श्री कालूराम पथिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, दुर्गा चौक, तलैया रोड ( सिटी कोतवाली के पीछे ) विदिशा. सदस्य ( 3 ) डॉ. एल.पी. पाण्डेय , सेवानिवृत्त सहायक सर्जन, पशु पालन विभाग , 101 /ए पार्श्वनाथ नगर, केशरबाग , रोड, इन्दौर, म. प्र. सदस्य (4 ) श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी , सेवानिवृत्त अधीक्षक , सदस्य सिंचाई विभाग , 89 वैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल म. प्र.

(5) संचालक, पेंशन , मध्यप्रदेश भोपाल

सदस्य/ संयोजक.

2. कार्यकारिणी का मुख्य कार्य पेंशनर कल्याण कोष से इलाज के लिये सहायता की समीक्षा करना है .

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 1 ( सी ) 16-2012- ई - चार. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 21 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त सूची के मद " क " विश्वविद्यालय में क्रमांक 20 के बाद निम्नलिखित मदें जोड़ी जायें : -

" 21. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर " " 22. अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल " निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें वही होंगी जो शासन द्वारा समय -समय पर निर्धारित की जावें.

No. F- 1 ( C) 16-2012 - E- IV. -In exercise of powers conferred by the sub - section ( 3) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 (43 of 1973 ) , the State Government , hereby makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam : -

" AMENDMENT "

In the said Schedule After Sr. No. 20 of the item " A" UNIVERSITIES the following serial number 21 and 22 shall be added namely :---

" 21. Madhya Pradesh Aayurvigyan vidhyalaya , Jabalpur" . Vishwa- "22. Atal Bihari Bajpai Hindi Vishwavidhyalaya Bhopal . "

Auditfees for the institutes would be levied as fixed by the Government from time to time .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी , सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. एफ - 11-05-2006- उन्तीस - 2.- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स -81 ( ए) ( सी ) एवं ( डी) के अनुसरण में , राज्य शासन, एतद्वारा श्री पी. सी. मीणा , तत्कालीन आयुक्त-सह - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के स्थान पर श्री मनीष श्रीवास्तव , आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012

क्र. एफ- 03-26-2009 - दो-ए( 3 ) -शुद्धिपत्र. राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जून 2009 के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्न- पत्र लेखा प्रथम में जबलपुर संभाग से सम्मिलित सुश्री रंजना शर्मा अंकित है , के स्थान पर श्रीमती रचना शर्मा, सहायक संचालक पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

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गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. एफ 1 ( ए) 20-06- ब-2- दो. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( सी ) , विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत्" त्रिवेन्द्रम ( केरल ) " की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स्वयं ( 1 ) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ

पत्नी (2) श्रीमती विनीता कुलश्रेष्ठ

पुत्री

(3 ) कु. अयुषी कुलश्रेष्ठ

पुत्र

(4) अमन कुलश्रेष्ठ

पुत्री

(5) कु. अमिता कुलश्रेष्ठ

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , इंद्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. एफ- 3-131-2012- बत्तीस. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 85 ( 1 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 को विधि अनुसार पूर्व प्रकाशन उपरांत दिनांक 1 जून 2012 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर अंतिम रूप दिया गया है . इन नियमों के नियम 105 में प्रावधानित अनुसार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 को निरसित कर दिया गया है .

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 को समय - समय पर अधिसूचना के द्वारा निवेश क्षेत्रों पर प्रभावशील किया गया था. पूर्व में जारी ऐसी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये, अब, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 24(3 ) के प्रावधान अन्तर्गत अधिसूचित करते हुये निम्न 145 नगरों के आज दिनांक को प्रभावशील निवेश क्षेत्रों पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 लागू किया जाता है:-

चम्बल सम्भाग-

मुरैना, अम्बाह, सबलगढ़, जौरा, श्योपुरकला, भिण्ड, मेहगांव, गोहद, लहार, दतिया.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

ग्वालियर सम्भाग-

ग्वालियर, डबरा , भांडेर, काउंटर मेगनेट ग्वालियर वि.क्षे. गुना विजयपुर, राघौगढ़, अशोकनगर, मुंगावली , शिवपुरी , करेरा, नरवर.

उज्जैन सम्भाग-

उज्जैन, तराना , महिदपुर, खाचरौद, बड़नगर, नागदा , देवास , सोनकच्छ, शाजापुर , शुजालपुर, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, अकोदिया, नीमच, नयागांव, मनासा , कुकड़ेश्वर, गरोठ, जावद, मंदसौर, रतलाम, जावरा , आलोट, सैलाना.

इन्दौर सम्भाग-

इंदौर, महू, देपालपुर, सांवेर, धार, कुक्षी , सरदारपुर, मनावर, धामनौद, पीथमपुर, बदनावर, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, नर्मदाघाटी ( हरसूद ) , बुरहानपुर, नेपानगर, बड़वानी, सेंधवा, बड़वाहा , सनावद, खरगौन, भीकनगांव , राजपुर, खेतिया, अंजड़, कसरावद.

भोपाल सम्भाग-

भोपाल , बैरसिया, सीहोर, आष्टा , सलकनपुर, बुदनी, रायसेन, बरेली, औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, बेगमगंज, राजगढ़ , ब्यावरा, नरसिंहगढ़ , विदिशा, सिरोंज, गंजबासौदा, कुरवाई.

नर्मदापुरम सम्भाग -

बैतूल, मुलताई, आमला, होशंगाबाद, सिवनी मालवा, सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी , हरदा, टिमरनी.

सागर सम्भाग -

सागर, बीना , खुरई, देवरी , गढ़ाकोटा, दमोह, टीकमगढ़, बंडा, छतरपुर, नौगांव , पन्ना, बड़ामलेहरा.

जबलपुर सम्भाग -

जबलपुर, सीहोरा , नरसिंहपुर, गाडरवारा, करेली , गोटेगांव , मण्डला, नैनपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, पांढुरना, सिवनी, सौंसर, बालाघाट, वारासिवनी.

रीवा सम्भाग-

रीवा, गोविन्दगढ़, चाकघाट, सीधी , सिंगरौली, सतना, मैहर, रामपुर बाघेलान .

शहडोल सम्भाग -

शहडोल , उमरिया , ब्यौहारी , धनपुरी, डिंडौरी, तथा अनूपपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1 (ए) 6-99-2012 - इक्सीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2012 द्वारा स्थायी अधिवक्ता के पद पर नियुक्त श्री बी. एस . बांठिया, अधिवक्ता, द्वारा स्थायी अधिवक्ता के पद से प्रस्तुत त्याग - पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2012 को , आदेश जारी होने के दिनांक से एतद्वारा स्वीकृत करता है .

फा. क्र. 1 (बी ) 03- इक्कीस ब ( दो ) -2012 .- राज्य शासन , श्री बी.एस. बांठिया, स्थायी अधिवक्ता के त्याग - पत्र के फलस्वरूप उनको आवंटित समस्त कार्य श्री सौरभ मिश्रा, स्थायी अधिवक्ता, नई दिल्ली को एतद्वारा आवंटित करता है .

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1 - अ- 3-03 - इक्कीस ब (दो ) . - राज्य शासन , महाधिवक्ता, कार्यालय जबलपुर, में कार्यरत श्री पुरुषेन्द्र कौरव , उप महाधिवक्ता, जबलपुर को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1 (सी ) 23-2008 - इक्कीस- ब- ( दो) .- राज्य शासन लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 10229, दिनांक 20 नवम्बर 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , मुख्यपीठ, जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री आदित्य अधिकारी , अधिवक्ता, जबलपुर को 25,000/- ( रुपये पच्चीस हजार ) ( जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है. ) के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि कर उसके स्थान पर 55,000/- ( रुपये पचपन हजार ) किया जाता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे . प्रत्येक माह के बिल की राशि का

11

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

भुगतान विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.

उक्त आदेश 01 जनवरी , 2013 से लागू किया जाता है.

फा. क्र. 1 (सी ) 23-2008 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 10229, दिनांक 20 नवम्बर 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) , भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री जयसिंह डी. सूर्यवंशी , अधिवक्ता , ग्वालियर को 18,000/- ( रुपये अठारह हजार ) ( जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है. ) के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि कर उसके स्थान पर 40,000/- ( रुपये चालीस हजार ) किया जाता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे . प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना , लोकायुक्त संगठन , भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.

उक्त आदेश 01 जनवरी , 2013 से लागू किया जाता है .

फा. क्र. 1 (सी) 23-2008 - इक्कीस - ब- ( दो ) .- राज्य शासन लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 10229, दिनांक 20 नवम्बर 2012 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) , भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री अरविन्द गोखले , अधिवक्ता, ग्वालियर को 18,000/- ( रुपये अठारह हजार ) ( जिससे संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है . ) के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि कर उसके स्थान पर 40,000/ - ( रुपये चालीस हजार ) किया जाता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे . प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन , भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.

उक्त आदेश 01 जनवरी , 2013 से लागू किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

12

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2012

फा. क्र. 1 ( अ ) 7-2005 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश शासन की ओर से उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली में पैरवी करने के लिये नियुक्त स्थाई अधिवक्तागण के रिटेनर फीस के साथ ही वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पैनल अधिवक्ताओं की फीस तथा विविध खर्च (Out of pocket expenses ) में आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नानुसार वृद्धि करता है: -

स्थाई अधिवक्तागण को देय फीस

वर्तमान में देय फीस

विषय (2)

क्र. (1)

1. स्थाई अधिवक्तागण को देय मासिक रिटेनर फीस 2. प्रारंभिक सुनवाई के मामले में पैरवी हेतु उपसंजात होने पर.

3. स्थापना व्यय जिसमें कार्यालय व्यय भी शामिल है .

4. नियमित प्रकरणों में पैरवी हेतु उपसंजात होने पर.

5. न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की कुछ नहीं. सूची हेतु वार्षिक व्यय.

पुनरीक्षित देय फीस (3)

(4)

रु. 8,000/-

रु. 15,000/-

रु. 1,000/- प्रति प्रकरण प्रति दिन जिसकी अधिकतम सीमा रु. 2,500/-

रु. 450/- प्रति दिन जिसकी अधिकतम सीमा रु. 1,000/-

रु. 2,500/-

रु. 5,000/-

रु. 1,000/- प्रति प्रकरण प्रति दिन जिसकी अधिकतम सीमा रु. 2,500/-

रु. 450/-जिसकी अधिकतम सीमा रु. 1,000/-

रु. 10,000/ - वार्षिक.

विविध व्यय ( Out of pocket expenses )

विषय

क्र. (1)

पुनरीक्षित देय राशि (4)

वर्तमान में देय राशि

(3)

(2)

रु. 1.50/- प्रति पेज

रु. 1/- प्रति पेज

1. फोटो कापी शुल्क प्रति पेज

रु. 8/- प्रति पेज

2. टाईपिंग शुल्क प्रति पेज

रु. 15/- प्रति पेज ( कम्प्यूटर टाईपिंग )

रु. 30/- प्रति पेज

3. अनुवाद हेतु शुल्क

रु. 60/- प्रति पेज.

वरिष्ठ पैनल अधिवक्तागण को देय फीस

क्र. (1)

पुनरीक्षित देय राशि (4)

वर्तमान में देय राशि

(3)

विषय (2)

1. नियमित प्रकरण में पैरवी हेतु उपसंजात एवं तर्क प्रस्तुत करने के लिये

रु. 2,000/ - ( दो हजार ) प्रति दिन प्रति प्रकरण किन्तु किसी भी संख्या में प्रकरणों में उपसंजात होने पर अधिकतम रु. 7,000/ - (सात हजार ) प्रति दिन .

रु. 5,000 /- ( पांच हजार ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण किन्तु किसी भी संख्या में प्रकरणों में उपसंजात होने पर अधिकतम रु. 15,000/- ( पन्द्रह हजार) प्रतिदिन.

भाग 1 ]

13

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(3)

(2)

2. प्रकरण अनुज्ञात करने के लिये . रु. 1,500 ( एक हजार पांच सौ ) प्रति दिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रु. 7,000/- (सात हजार ) .

3. प्रारूपण के लिये .

रु. 1,500/ - ( एक हाजर पांच सौ ) प्रति घंटा अथवा अधिकतम रु. 5,000/- ( पांच हजार) .

4. विधिक परामर्श के लिये

रु. 500/- ( पांच सौ ) प्रतिघंटा अथवा अधिकतम रु. 3,000/ - ( तीन हजार ) . किन्तु एक ही तथ्य से उद्भूत अनेक याचिकाएं प्रस्तुत किये जाने पर फीस की राशि रु. 3.500/ - ( तीन हजार पांच सौ ) से अधिक नहीं होगी .

(4)

रु. 3,000/- ( तीन हजार ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रु. 15,000/- ( पन्द्रह हजार ) रु. 3,000/- ( तीन हजार) प्रतिघंटा अथवा अधिकतम रु. 10,000 ( दस हजार ) .

रु. 1,000/- ( एक हजार ) प्रतिघंटा अथवा अधिकतम रु. 6,000/- ( छः हजार ) किन्तु एक ही तथ्य से उद्भूत अनेक याचिकाएं प्रस्तुत किये जाने पर फीस की राशि रु. 10,000/ - ( दस हजार ) से अधिक नहीं होगी.

कनिष्ठ पैनल अधिवक्तागण को देय फीस

क्र. (1)

विषय (2)

पुनरीक्षित देय राशि (4)

वर्तमान में देय राशि

(3)

1. नियमित प्रकरण में पैरवी हेतु उपसंजात एवं तर्क प्रस्तुत करने के लिये.

रु. 1,000/ - ( एक हजार ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकताम रु. 3,000/ - ( तीन हजार ) .

2. नियमित सुनवाई के लिए प्रकरण अनुज्ञात करने के लिये.

रु. 750/- ( सात सौ पचास ) प्रति दिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकताम रु. 1,500/ - ( एक हजार पांच सौ ) .

3. प्रारूपण के लिये या एक ही तथ्य से उद्भूत अनेक प्रकरणों के लिये.

रु. 750/- ( सात सौ पचास ) प्रति दिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रु. 1,500/- ( एक हजार पांच सौ ) .

रु. 2,500/- ( दो हजार पांच सौ ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रु . 7,500/ -- (सात हजार पांच सौ ) .

रु. 1,500/ - ( एक हजार पांच सौ ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रु. 3,000/ - (तीन हजार ) .

रु. 1,500/ - ( एक हजार पांच सौ ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रु. 3,000/ - (तीन हजार ) .

उक्त व्यय मांग संख्या-29 न्याय प्रशासन ( 2014 ) न्याय प्रशासन ( 114 ) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता ( 3572 ) मुफस्सिल स्थापना एवं ग्राम न्यायालय - 31 - व्यवसायिक सेवाओं के लिये अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 608-630- ब-8- चार-12 , दिनांक 26 मई 2012 द्वारा प्रदत्त की गई है. अतः इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

14

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. बी- 4-4-2010 -चौदह-2.- राज्य शासन , एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के अंतर्गत वारासिवनी , जिला बालाघाट में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान प्रक्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है . उक्त महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2012-13 में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

वर्ष 2012-13 में रुपये 2.00 करोड़ महाविद्यालय के संचालन , वेतन भत्ते एवं परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी . अधोसंरचना विकास के लिए आवश्यक धनराशि की 50 प्रतिशत राशि ही अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद से व्यय की जाएगी एवं शेष आवश्यक राशि की व्यवस्था विभाग द्वारा मण्डी बोर्ड की अधोसंरचना विकास निधि से की जावेगी . कृषि महाविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र का व्यय मांग संख्या-41-2415 कृषिअनुसंधान एवं शिक्षा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगी.

राज्य शासन द्वारा महाविद्यालय के लिए परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है .

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह , अवर सचिव.

परिशिष्ट " एक " ( 1 ) कृषि महाविद्यालय, वारासिवनी ( बालाघाट ) के लिये प्रशासकीय पद - 01 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय वेतनमान रु. 37400-67000 + 10000

( 2 ) कृषि महाविद्यालय , वारासिवनी ( बालाघाट ) के लिये शैक्षणिक पदः-

क्रमांक

विभाग

सह प्राध्यापक वेतनमान रु.

37400-67000 + 8000

(1)

(2)

सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15600-39100 + 6000 (4)

(3)

1

01

03

शस्य विज्ञान

2

01

03

जेनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रीडिंग

3

03

01

मृदाविज्ञान

4

02

कीटशास्त्र

01

5

01

02

कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रक्षेत्र प्रबंध

6

02

कृषि अभियांत्रिकी ( फार्म मशीनरी/मृदा जल यांत्रिकी ) 01

7

01

03

पादप रोग ( प्लांट पैथोलाजी )

8 उद्यानिकी

03

01

9

01

03

कृषि विस्तार शिक्षा

10

01

02

बाटनी एवं क्रापफिजियोलाजी

00

02

11 पशुपालन ( पशु उत्पादन एवं प्रबंधन ) भाग 1 ]

(1)

(2)

12 गणित एवं सांख्यिकी

13 कम्प्यूटर साइंस

14 अंग्रेजी

15 क्रीडा अधिकारी ( स्पोटर्स आफीसर ) 16 सहायक ग्रंथपाल

17 कृषि वानिकी

बायोटेक्नोलाजी

18

19 फार्म मैनेजर

कुल पद 11

पदनाम (2)

क्र. (1)

1 शीघ्रलेखक/निजी सहायक

2 सहायक ग्रेड-1

3 सहायक ग्रेड-2

4 सहायक ग्रेड-3

5 कम्प्यूटर प्रोग्रामर

6 सब इंजीनियर

कार्यालय परिचारक

7

8 पुस्तकालय सहायक/( सहायक ग्रेड-2 ) 9 प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी

10 प्रयोगशाला तकनीशियन *

11 प्रयोगशाला परिचारक *

12 इलेक्ट्रीशियन

वाहन चालक *

13

कम्पाउंडर

14

नर्स

15

16 माली **

17 भृत्य **

18 चौकीदार**

सफाईकर्मी ***

19

*उक्त पद संविदा आधार पर भरे जायें .

**उक्त पद कलेक्टर रेट पर भरे जायें.

15

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(3)

(4)

02

01

00

02

00

01

01

00

00

02

02

00

02

00

00

02 (वेतनमान रु.

9300-34800+ 3200 )

42 ( 11 + 42= 53 )

परिशिष्ट " दो "

कृषि महाविद्यालय वारासिवनी ( बालाघाट ) के लिये गैर शैक्षणिक पद

वेतनमान (3)

संख्या (4)

01

5200-20220 + 2800

01

5200-20220 + 2800

5200-20220 + 2400

01

06

5200-20220 + 1900

01

5200-20220 + 2800

01

9300-34800 + 3200

05

5200-20220 + 1800

01

5200-20220 + 2400

03

5200-20220 + 2400

03

5200-20220 + 2400

03

5200-20220 + 1800

01

5200-20220 + 2100

02

5200-20220 + 1900

01

5200-20220 + 1900

01

5200-20220 + 1900

02

4440-7440+ 1300

02

4440-7440 + 1300

02

4440-7440+ 1300

02

4440-7440+ 1300

कुल पद .. 39

***उक्त पद म . प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में निहित मापदण्डों के अनुरूप भरे जायें.

नोट. - उपरोक्तानुसार स्वीकृत समस्त सृजित पदों को दो वर्षों में भरा जाये .

कृषि महाविद्यालय , वारासिवनी बालाघाट हेतु कुल पद :

01

अधिष्ठाता

53

शैक्षणिक

39

गैर शैक्षणिक

93

कुल पद संख्या 16

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 3-16-2011 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-16-2011- बत्तीस, दिनांक 7 मार्च 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित झाबुआ विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

क्रमांक ग्राम

सर्वे क्रमांक

(2)

(1)

(3) 1

सर्वे क्रमांक 27

ग्राम हूडा

सर्वे क्रमांक 208 ग्राम झाबुआ

(4)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग (6)

विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग (5)

0.624 हेक्टे.

क्षेत्रीय उद्यान

शैक्षणिक अंतर्गत महाविद्यालय शर्त- तालाब से लगे हिस्से को खुला एवं वृक्षारोपण के अंतर्गत रखा जावे.

4.201 हेक्टे. भूमि में से 2.50 हेक्टे.

3.124 हेक्टेयर

कुल योग .

2. उपरोक्त उपांतरण झाबुआ विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 3-78-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क" की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-78-2010- बत्तीस, दिनांक 19 मई 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

क्रमांक

ग्राम

सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल ( एकड़ में )

(2)

(1)

(3) 1

280, 281

ग्राम भौरी

कुल योग ..

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग (6)

(4)

विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग (5)

29.00 एकड़

वन (वृक्षारोपण) यातायात एवं नगर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक.

29.00 एकड़

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

17 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , श्रम पदाधिकारी श्रम उपसंभाग अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्रमांक/नवम/श्र.उ.सं.अ.- 2012-873.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क) द्वारा प्रदत्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ. 14- ( ई ) 6-98 - ए-16 , दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत मैं , श्रीमती संध्या सिंह , श्रम पदाधिकारी , अनूपपुर अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3- क) के अंतर्गत निम्नानुसार स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूं. जोकि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

क्रमांक (1)

स्तम्भ-2 (3)

स्तम्भ- 1 (2)

स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम

सप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13 ( 1 ) 1

जैतहरी

2

शनिवार रविवार अनूपपुर, ( रेल्वे फाटक से दक्षिण छोर का संपूर्ण क्षेत्र )

1. नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं नगरपालिका परिषद् के चारों ओर 3 किलोमीटर तक की परिधि में यह बंद दिन प्रभावशील रहेगा.

श्रीमती संध्या सिंह श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर जिला रायसेन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

पत्र क्र. 2397- प्र. क्र.- बी-121 / 2012-13.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-1-2010- सात- शा-6 , भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2012 एवं मध्यप्रदेश शासन भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2 ( 1 ) य -5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची में वर्णित मजरा - टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है: -

अनुसूची

तहसील- बेगमगंज/उदयपुरा /सिलवानी, जिला-रायसेन

घोषित ग्राम की जनसंख्या क्रमांक मूल ग्राम का नाम प. ह.न.

वर्तमान क्षेत्रफल (हैक्टर में)

क्षेत्रफल ( हैक्टर में )

घोषित राजस्व ग्राम ( मजरा - टोला का) नाम प. ह . न.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(3)

400 1

121

गोरखी 29

121

सुनवाह

2

84

84

947 पड़राई

बूढ़ा 36

545 3

142

142

रम्पुरादाखली

तीरथपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

18

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ, ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 8970- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

भूमि का वर्णन.-

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील राजगढ़

कुंवर कोटरी ढाबला मार्ग ( अनुपूरक ) (ग) नगर/ग्राम चंदरपुरा

(घ ) लगभगक्षेत्रफल -0.170 हेक्टर .

क्रमांक

ग्राम का नाम

कुल रकबा (1)

(2)

(3) 1

0.170

चंदरपुर

अनुसूची

प्राधिकृत अधिकारी अर्जित भूमि के प्रयोजन का विवरण

(4)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

लोक निर्माण विभाग कुंवरकोटरी ढाबला पहुंच मार्ग

संभाग राजगढ़ ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम कुंवरकोटरी ढाबला मार्ग निर्माण ग्राम चंदरपुरा की अनुपूरक भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 573-प्र . क्र. 7- अ- 82-2012-13-5790.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

22.979 शहडोल जैतपुर पडखुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पडखुरी जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , शहडोल , म. प्र .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी म. प्र. में किया जा सकता है. ( राजस्व ) , जैतपुर, जिला शहडोल , भाग 1 ]

19

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

शहडोल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 574-प्र. क्र. 8-अ- 82-2012-13-6059.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) शहडोल गोहपारू

मलमाथर रतहर

4.583 3.432

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , शहडोल, म. प्र.

मलमाथर जलाशय योजना में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. दस- भू-अर्जन- फा. 576-प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13-6179.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) शहडोल जैसिंहनगर अमझोर

2.171 6.717 2.223 13.628

धनेहरा ( वीरान ) दरौडी आमाझिरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , शहडोल, म. प्र.

आमाझिरिया जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जैसिंहनगर जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

20

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) -2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं पटवारी हल्का नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

(4) मण्डला

1.94

नैनपुर 17

नैनपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

छिन्दवाड़ा-नैनपुर - मण्डला ब्राडगेज हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेल्वे, नागपुर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) -2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम एवं पटवारी हल्का नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) मण्डला

1.196 नैनपुर अलीपुर 15

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

छिन्दवाड़ा- नैनपुर- मण्डला ब्राडगेज हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेल्वे, नागपुर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

21

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) -2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम एवं पटवारी हल्का नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) मण्डला

मण्डला

ठरका 13

0.73

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

छिन्दवाड़ा- नैनपुर - मण्डला ब्राडगेज हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेल्वे, नागपुर .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन- 12-391 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

धाराखेडी

शाजापुर शाजापुर

0.48 निजी भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , उज्जैन.

चीलर नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं उसके पहुंच मार्ग ली गई भूमि.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/ भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

22

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 11 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 14- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

हरसूद लहाड़पुर माल 2.33 एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना क्रमांक 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15- अ-82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1) खण्डवा

(3) चीच रैयत

(2) हरसूद

12.13 एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13 , खण्डवा.

(6) इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना क्रमांक 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

23

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) खण्डवा

हरसूद झींगाधड़ 15.58 एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना क्रमांक 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

खण्डवा , दिनांक 13 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 13 - अ-82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

हरसूद बोथिया खुर्द 0.15 एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना क्रमांक 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

24

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन - रीडर-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.90 झाबुआ

झाबुआ नल्दीबड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, रतलाम (म. प्र. )

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे रतलाम, म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- रीडर -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

13.60 झाबुआ

झाबुआ गोपालपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, रतलाम ( म. प्र. )

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम , म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

25

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 4110 - भू-अर्जन- रीडर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) 3.14

करडावदबड़ी

झाबुआ झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , रतलाम ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम, म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 4112 - भू- अर्जन- रीडर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

मिण्डल

5.27 झाबुआ झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , रतलाम ( म. प्र. )

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम, म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं .

क्र. 4114 - भू-अर्जन- रीडर -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

1.49 झाबुआ

झाबुआ

(3) रंगपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , रतलाम ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम, म. प्र. के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

26

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 4116 - भू- अर्जन- रीडर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

9.77 झाबुआ झाबुआ कोटड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर , ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, रतलाम ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम , म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4118 - भू-अर्जन- रीडर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(4)

11.15 झाबुआ

(3) खेड़ी

झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, रतलाम ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम , म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4120 - भू-अर्जन- रीडर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) मैं वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

3.09 झाबुआ झाबुआ बावड़ीबड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , रतलाम ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम , म. प्र . के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

27

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 4122 - भू- अर्जन- रीडर- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.71

पॉचकानाका

झाबुआ झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , रतलाम (म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम, म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4124- भू- अर्जन- रीडर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.11 झाबुआ

झाबुआ पिटोलखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, रतलाम (म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण) पश्चिम रेलवे रतलाम , म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4126- भू-अर्जन- रीडर-2012 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

6.64 झाबुआ झाबुआ कुण्डला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, रतलाम (म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम, म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

28

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

[भाग 1 क्र. 4128- भू-अर्जन-रीडर - 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.51

करडावदछोटी

झाबुआ

झाबुआ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.

डिप्टी चीफ इंजीनियर, ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , रतलाम ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे रतलाम, म. प्र. के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. 9832- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) चौरई ग्राम-माचागोरा

छिन्दवाड़ा

ब. नं. 227

प.ह.नं. 14

रा.नि.मं. - चौरई .

रकबा 0.283 हेक्टेयर एवं पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित छूटी हुई परिसंपत्तियां.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही भूमि व पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित छूटी हुई परिसंपत्तियां के अर्जन के संबंध में.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

29

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 सिगंना, तहसील चौरई, जला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9833 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) चौरई

छिन्दवाड़ा

ग्राम -बाम्हणवाड़ा रकबा 10.063 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां .

ब. नं. 202 प.ह.नं. 12 रा.नि.मं. -चौरई.

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत स्पिल चैनल के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र.. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 सिगंना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

30

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

क्र. 136 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर चीनौर बड़ेरा भारस

0.158 योग : 0.158

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 1 , डबरा .

हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 137- अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (वर्गफीट में ) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर ओहदपुर

19.800 योग : 19.800

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर संभाग क्र. 1 , ग्वालियर.

नवीन न्यायालय भवन ग्राम ओहदपुर के लिये मुख्य मार्ग से न्यायालय को आने जाने के लिए रास्ता हेतु भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

31

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. 625 - भू-अर्जन-40-अ- 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्तभूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) हरदा

सिराली

1.356

रामपुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया आमाखाल जलाशय की 2 आर माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 627- भू- अर्जन- 41-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्तभूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(1)

(4)

गोमगांव

सिराली

हरदा

5.869

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया आमाखाल जलाशय की मुख्य नहर एवं माइनर के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 629 - भू-अर्जन-42-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 32

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

[भाग 1 धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

(3)

हरदा

0.303 सिराली जामन्या कलॉ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया आमाखाल जलाशय के निर्माण हेतु .

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 631 - भू-अर्जन- 44-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम, 1894 की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सिराली आमाखाल

5.848 हरदा

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

आमाखाल जलाशय की भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया

मुख्य नहर माइनर एवं वेस्ट वियर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 633 - भू- अर्जन-43-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम, 1894 की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सिराली चौकडी

हरदा

0.600

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया आमाखाल जलाशय की 1 आर माइनर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

33

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

हरदा, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) हंडिया लोटिया

हरदा

3.624

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा.

(6) इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) हरदा

3.564 खिरकिया नीमखेड़ामाल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा.

(6) इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की 34

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.217 हरदा

हंडिया बिछौलामाल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा.

इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खानें ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

हरदा

साक्टया

खिरकिया

12.830

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा.

इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू- अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 4- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

1.153 हरदा

हंडिया खरदना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा.

इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

35

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) हंडिया

ऊंवा

हरदा

5.676

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा.

इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) हंडिया

10.339 हरदा

करनपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा.

इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती 36

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

पचौला

हरदा

हंडिया

1.969

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा.

इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

हंडिया बिछौलारैयत

3.014 हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , जिला हरदा.

इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर जल भराव किये जाने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि भू-अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

37 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 3562 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)

(2)

(5)

(6) (1)

(3)

(4)

रीवा

माजन

4.954

रायपुर कर्चुलियान

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3564 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में )

(5)

(6) (2)

(1)

(3)

(4)

रीवा

तमहा

9.302

गुढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर कानिर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़ .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3566 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 38

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

गेरूआरी 169

1.920 गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3568 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिकाविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

गेरूआरी 170

7.512 गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर कानिर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2, मुख्यालय गोविन्दगढ़.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3570 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जितक्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)

(3)

(4) (2)

रीवा

14.100

लढ़

गुढ़

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर कानिर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़ .

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

39 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 3572 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि काविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में )

(4)

(1) रीवा

(3) टटेहरी

11.98

(2) गुढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर कानिर्माण कार्य. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

क्र. 3574- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )

(6) (2)

(1) रीवा

(4) 14.796

(3) पुरवा

गुढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

क्र. 3576 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

भूमि काविवरण नगर/ग्राम

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(6) (2)

रीवा

अर्जितक्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (4) 4.399

गुढ़

(3) गुढ़वा

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

40

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 3578 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिकाविवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

बदवार

14.650 गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3580 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4)

12.360 रीवा

नर्रहा

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर कानिर्माण कार्य .

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र . 2, मुख्यालय गोविन्दगढ़

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3582- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)

(2)

(3)

सौंठा

रीवा

(4) 4.90 गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2, मुख्यालय गोविन्दगढ़

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकताहै.

41 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 3584 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जितक्षेत्रफल लगभग (हे. में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(6) रीवा

3.417

दादर

गुढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकताहै.

क्र. 3586- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि काविवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )

(2)

(3)

(1)

(4)

(6)

(5)

रीवा

हर्दी

14.51

रायपुर कर्चुलियान

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर कानिर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2, मुख्यालय गोविन्दगढ़

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3588 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :---

अनुसूची

भूमिकाविवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में)

(2)

(6) (1)

(5)

रीवा

(4) 7.631

(3) ढ़ाढर

गुढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकताहै.

42

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 3590 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) रीवा

(3) पलिया

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (4) 18.258

(2) रायपुर कर्चुलियान

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर कानिर्माण कार्य. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2, मुख्यालय गोविन्दगढ़

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

क्र. 3592 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जितक्षेत्रफल लगभग ( हे. में )

(1) रीवा

(4) 3.254

(3) महगना

(2) गुढ़

(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 3594- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)

(1) रीवा

(4) 8.208

(3) कुइंया-93

(2) रायपुर कर्चुलियान

(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

43 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 3596 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

रीवा

भीर

6.537

रायपुर

कर्चुलियान

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , मुख्यालय गोविन्दगढ़.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

' कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन-12-1096 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्रस्तावित क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(5)

(7) (1)

(2)

(4)

(6)

भौंती

718

पिछोर

0.08

शिवपुरी

724

0.22

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.

725

0.10

महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

726

0.01

730

0.09

0.02

731 44

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(7) (2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(1)

732

0.23

0.05

733

734

0.14

796

0.12

797

0.50

800

0.33

818

0.02

0.10

819

820

0.17

822

0.20

0.05

823

824

0.15

825

0.20

846

0.02

847

0.18

849

0.13

850

0.23

853

0.01

900

0.25

0.03

901

902

0.21

0.02

906

907

0.14

910

0.05

0.07

911

0.03

912

927

0.03

0.02

1019

0.02

1020

1021

0.03

1022

0.08

1023

0.04

1025

0.01 45 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(2)

(7) (1)

(3)

(5)

(6)

(4)

1026

0.09

1028

0.05

1030

0.10

0.01

1031

1032

0.03

0.02

1033

0.09

1034

0.01

1035

0.03

1037

1038

0.18

0.15

1039

1040

0.04

1055

0.09

0.12

1057

1166

0.10

1169

0.07

1172

0.21

1173

0.37

0.25

1174

0.05

1175

1177

0.01

0.01

1192

1193

0.38

0.10

1194

1205

0.02

1207

0.01

1209

0.44

1212

0.20

1219/2

0.01

0.25

1219/मिन 3

योग ..7.87

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

46

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. 2039 - भू- अर्जन- नहर- 2012- प्र. क्र. 25- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

3.060

सुराना

बड़वानी अंजड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

इन्दिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -27 , राजपुर, जिला बड़वानी.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी , दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 2194 - भू- अर्जन-नहर- 2012- प्र. क्र. 28-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

3.496

बड़गाँव

बड़वानी अंजड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -27 , राजपुर, जिला बड़वानी ..

इन्दिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

47

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. 3928 - रीडर - 1-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

2.330

बिलीडोज

झाबुआ झाबुआ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर.

झाबुआ-जोबट- कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर झाबुआ बायपास निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 3930- रीडर- 1-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

वन

0.67 रानापुर

झाबुआ

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर .

झाबुआ-जोबट- कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम बन टोल प्लाजा का निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

48

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 3931 - A-रीडर - 1-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(4)

(3) मोजीपाडा

1.165 झाबुआ

(2) झाबुआ

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर.

झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर झाबुआ बायपास निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र . सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 1306- भू- अर्जन-12- प्र. क्र. 14-अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1)

देवास

(2) खातेगांव

(3) भांजाखेडी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 1.94

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने केकारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. , खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

49

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 22 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12 - सात 1 - सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम नं. ब.

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 4.801 जबलपुर जबलपुर माढोताल प.ह.नं. - 1 660

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , जबलपुर विकास प्राधिकरण.

ए.आर.पी. फोर एवं वैकल्पिक सड़क से प्रभावित भूमि के अर्जन बावत्.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-4 ( अ -82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नंबर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में )

(1)

(2) (3)

(4) डिण्डौरी

11 डिण्डौरी

15

25

28

दूधी मझौली प. ह.नं. 05, रा. नि.मं. विक्रमपुर.

(5)

0.180

(7) सिलघिटी जलाशय योजना शेष शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

1.070 2.200

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

0.180 50

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(7) (2)

(5)

(3)

(4)

(6)

29

0.150

0.620

48

1.600

50

0.160

64

0.250

68

1.060

69

167

0.450

0.450

168

8.37

योग

0.75

शासकीय भूमि 21 , 49, 51 , 164 योग

कुल योग .

9.12

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन-( अ-82)-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम एवं

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6) (2)

(5)

(3)

(1)

(4)

मण्डला

10.59

पीपरी जलाशय निर्माण हेतु.

घुघरी पीपरी रै. ह.नं. 43

5.27

पीपरी मा. ह.नं. 38

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.

15.96

कुल योग :

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

51

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 29 दिसम्बर 2012

क्र. 1223 - भू - अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन गोगावां

0.300

मलकापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-18 , खरगोन .

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1221 - भू - अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.040 खरगोन गोगावां बिजलगांव खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक -18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1219 - भू - अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 52

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन भीकनगाँव आवल्या

1.070

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 , 2 हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1220 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) (2)

(3) देवला

खरगोन भीकनगाँव

4.705

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-18, खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1222 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

(4) भीकनगाँव ललनी

खरगोन

4.597

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

53

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

नस्ती क्रमांक42-2012 - एल.ए. भू-अर्जन-प्र . क्र. - 17 - अ-82- 11-12- शुद्धि-पत्र.-पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अवशेष जलाशय -1 के रिसाव के कारण दलदल में परिवर्तित भूमि पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम भादलीखेड़ा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-17-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 अगस्त 2012 को , समाचार - पत्र राज एक्सप्रेस में दिनांक 21 अगस्त 2012 को, चौथा संसार में दिनांक 21 अगस्त 2012 तथा आम इश्तिहार में दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को हुआ.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

प्रकाशन जिसमें

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

सही संशोधित प्रविष्टि हुआ

खसरा नंबर

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नंबर (1)

(1)

0.18

188

रकबा ( हे . में) (2) 188/1 0.18 राजपत्र भाग -1 में

दिनांक 24

अगस्त 2012 .

0.18

188/1 0.18 राज एक्सप्रेस में 188 दिनांक 21 अगस्त 2012.

0.18

0.18

188/1 चौथा संसार में 188 दिनांक 21 अगस्त 2012.

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 6.19 हे . यथावत् होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 567 - प्र.क्र.1- अ- 82-2012-13- 6206.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- सोहागपुर

(ग ) ग्राम- पुरनिहा, पटवारी हल्का दूधी नम्बर 89 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-65.716 हेक्टर .

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

32/1

0.031

0.170

36/2

36/4

0.158

0.405

51

163/2

0.241

0.150

176/2

32/2

0.032

0.329

37/1

38/1

0.240

32/3

0.032

36/1

0.129

0.105

36/3

0.109

38/3

0.304

164/2

0.032

32/4

0.344

35

0.405

47

0.048

157

0.231

48

195

0.670

0.032

32/5

36/3

0.097

0.105

37/2

33

0.327

1.008

39

40

1.194

1.092

44

0.089

126

162

0.602

34

0.061

0.242

37/4 54

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(2) 38/2

0.186 167/1

0.283 41

0.020 42

1.129 43/1

0.509 43/2

0.506 166

0.247 178

1.305 179

0.587 181

0.125 191

0.802 360

0.158 46

0.405 57

0.326 173

1.254 183

1.453 192

0.099 58

0.514 87

0.742 168

3.456 170/1

0.073 170/2

1.821

1.340 172/1

185

0.405 243

0.188 249

0.170 250

0.065 251

0.874 252

0.134 291

0.564 292

0.506 293

0.219 294

0.113 297

0.174 355

0.510 362

0.235

0.022 59/1

59/2

0.022 90

0.121 91

1.107

0.567 92

93

0.259

0.069 94

95/3

1.505 (1)

(2)

0.081

96/2

1.127

108

138

0.198

0.413

159

1.177

165

0.466

187

59/3

0.022

0.757

95/1

0.356

95/2

0.158

95/20

0.162

95/23

0.040

96/6

0.022

59/4

0.295

95/14

0.240

95/19

0.024

96/5

0.022

59/5

0.178

95/22

0.024

96/4

0.022

59/6

0.809

95/7

95/15

0.214

0.089

96/3

135

0.119

0.057

136

1.369

161

0.737

174

0.300

175

177

0.974

0.660

182

190

0.834

0.206

245

0.376

246

0.022

59/7

0.372

95/9

0.022

59/8

95/10

0.368

59/9

0.023

0.271

95/11

0.023

59/10

0.425

95/3

0.021

96/8

0.022

95/12

0.425

95/5 भाग 1 ]

55

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(2) 96/10

0.020

0.023 59/11

95/4

0.425 96/9

0.021 59/13

0.023 95/6

0.425 96/11

0.020

2.066 97

98

0.882

0.700 99

137

0.153 160

1.318 163/1

0.231 164/3

0.283 176/1

0.154 188

0.405 189

0.526 253

0.433 31

0.208 59/14

0.023 73

0.178 95/16

0.299

0.214 95/17

96/7

0.020

0.195 158

69

0.475 70

0.119

0.040 72

81

0.129 82/1

0.149 82/2

0.139

0.020 84

85

0.040

0.097 86

1.420 95/8

95/18

0.336 95/19

0.388 96/1

0.081 95/12

0.105 171

0.089 172/2

0.655 180/3

0.276 180/1

0.938 180/2

0.938

(2)

(1)

0.017

255/2

0.017

255/3

0.017

255/4

0.018

255/5

0.018

255/6

0.018

255/7

0.018

255/8

0.018

255/9

0.018

255/10

0.338

259

0.182

260

0.166

295

0.239

308

0.154

301/1

0.049

357

0.045

359

कुल योग 65.716

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुडना जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण से प्रभावित ग्राम पुरनिहा की निजी भूमि 179 किता रकबा 65.716 है. का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 567 -प्र.क्र.1- अ- 82-2012-13- 6206.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- सोहागपुर

(ग ) ग्राम- झगरहा, पटवारी हल्का झगरहा नम्बर 87 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.897 हेक्टर.

रकबा

खसरा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

32

0.117

35/2

0.514 56

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(2)

34

0.049

35/1

0.128

36

0.089

0.897

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुडना जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण से प्रभावित ग्राम झगरहा की निजी भूमि 5 किता, रकबा 0.897 हे. का अर्जन .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 567- प्र.क्र.1-अ-82-2012-13- 6206.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- सोहागपुर

( ग ) ग्राम- दूधी , पटवारी हल्का दूधी नम्बर 89 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.791 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

(1)

रकबा (हे. में) (2)

262/1

1.148

262/2

0.068

262/3

0.405

0.101

267/1

264/2

0.069

योग .. 1.791

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुडना जलाशय योजना के शीर्ष कार्य निर्माण से प्रभावित ग्राम दूधी की निजी भूमि 5 किता, रकबा 1.791 हे. का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 14 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 013 - अ- 82-1271.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि के उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास (म. प्र. )

(ख) तहसील- सोनकच्छ

(ग) ग्राम- भौरासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.008 हेक्टर.

प्रभावित रकबा सर्वे नं.

कुल रकबा

(2)

(1)

1244/3

0.314

0.314

0.144

0.144 1571/2/1

1578 पै .

0.010

0.010

0.070 1252

0.084

0.052

1253

0.416

1255

0.180

0.042

1257/1

0.031

1257/2

0.815

1257/3

0.243

1258

0.070

0.240

1260 पै.

0.120

0.104

1259/1 पै.

1259/2 पै.

0.027

0.100 1261

0.470

1.008

2.349

महायोग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

57

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. 9757 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम जाटलापुर, प.ह.नं. - 57, ब.नं. -144, रा.नि. मंडल-पांढुर्णा .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-17.356 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

84

0.190

85

0.065

109

2.316

110

0.897

111

1.040

172

0.113

173

0.570

174

1.269

175

0.110

112

0.748

153

0.150

114

0.080

116

0.299

117

0.291

118

1.703

119

1.149

154

0.320

155

1.533

166

0.186

168

0.445

(2)

(1)

171

3.149

0.109

181/2

181/3

0.035

183

0.144

0.445

186

योग .. 17.356

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जाटलापुर जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय , जल संसाधन उप संभाग पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन- 2012-395.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील- शुजालपुर 58

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(ग ) ग्राम- उमरसिंगी

(घ) क्षेत्रफल- उमरसिंगी तालाब डूब क्षेत्र में नीचे लिखे शासकीय खसरा नंबरों ( आबादी ) में स्थित परिसंपत्ति ( 32 मकान) काअधिग्रहण.

भूमिका ब्यौरा निम्नानुसार है ग्राम उमरसिंगी

खसरा नंबर

अर्जित किये जाने वाले आवासों की संख्या

शासकीय भूमि में स्थित आवासगृह का क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(1)

(2)

(3) 130

0.025

02

06 149

0.031

154

0.209

04

17 586

0.209

589/3

1.254

03 (क) ग्राम- उमरसिंगी

(ख ) क्षेत्रफल- उमरसिंगी तालाब डूब क्षेत्र में नीचे लिखे निजी खसरा नंबरों में स्थित कुंआ ( कुल 3 ) का अधिग्रहण.

भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है ग्राम उमरसिंगी

खसरा नंबर

कुंओं की संख्या

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है ( हेक्टर में )

(1)

(2)

(3) 2/1

0.010

01 3/1

0.010

01 3/5

1247/1

0.010

01 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उमरसिंगी तालाब सिंचाई योजना क्षेत्र में आने वाले मकान एवं कुंओं का भू-अर्जन.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 13341 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - ब्यावरा

(ग) नगर/ ग्राम - पालाबे, जगन्यापुरा एवं बांकपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.974 हेक्टर.

सर्वे क्र.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-जगन्यापुरा

0.008

9

12

0.100

0.088

11/15

16

0.099

0.120

203

0.088

189

0.083

201

0.077

63

10

0.100

0.057

11/14

0.073

11/17

0.078

54

0.105

61

0.052

190/1

56

0.010

11/7

0.083

0.078

204

0.099

15

0.100

188

0.125

124/1

200

0.026

0.010

59

योग 1.659

ग्राम-पालाबे

0.150

2

0.005

5/3/1

0.050

5/3/3 भाग 1 ]

59

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(2) 10/1

0.005 15

0.140 121

0.088 25/4

0.042 73

0.021 29

0.026 71/1

0.018 72

0.005 97/6/1

0.042 60

0.016 61

0.004

0.030 59

3/2

0.040 10/3/1

0.005 7/2

0.007

0.052 16

0.083 25/1

0.042 27/6

0.026 74

0.080 30

0.100 59

0.050 97/6/2

0.005 63

0.072 64

0.073 8/2

0.060

0.050 5/3/2

0.050 7/3

14

0.052

0.036 119

25/3

0.042 28

0.068

0.042 70/1

53

0.005 69

0.060 84

0.047 58

0.073 74

0.100 69

0.005

1.967

योग

ग्राम-बाकपुरा 54

0.166 55/1

0.182

योग

0.348 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पलावे तालाब के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. 467- भू- अ.- 2012 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- निम्बोला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.205 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

(हे. में)

(2)

नं. (1)

269/2

0.205 योग .. 0.205

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्राज्यी प्रोजेक्ट में डूब से प्रभावित होने के कारण भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना संभाग -2 धरमपुरी जिला धार (म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

60

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-380.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी.एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु ओलम एग्रो इण्डिया लिमिटेड, यूनिट बड़वानी शुगर घटवा, तहसील ठीकरी , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र. जिला/तहसील

क्षेत्र

क्रय केन्द्र ग्रामों की

संख्या (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) (5)

1013.52

ठीकरी

33

1 बड़वानी /ठीकरी

24

694.96 2 बड़वानी/अंजड अंजड़

20

336.19 3 बड़वानी/बड़वानी बड़वानी

1.72

6

राजपुर

4 बड़वानी/राजपुर

5

9.30

सेंधवा

5 बड़वानी/सेंधवा

6 खरगोन/कसरावद

529.88

22

कसरावद

2.11 7 खरगोन/खरगोन खरगोन

1

4

0.77 8 खरगोन/सेगावां सेगावां

1120.43

46

9 धार/ धरमपुरी

धरमपुरी

मनावर

10 धार/मनावर

54

694.65

136.03

24

11 धार/कुक्षी

कुक्षी

4539.56

योग .. 239

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2012-13 ओलम एग्रो इंडिया लि. , बड़नानी तहसील-ठीकरी ( जिला बड़वानी )

क्र. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर (1) (2)

(4)

(3)

03

153.45 1 कुआं

02

2 केरवा

6.75

03

21.44 3 कपाल्याखेड़ी

(4) (2)

(3)

(1)

40.77 4 घटवा

01

49.61

02

5 अभाली

31.51

02

6 भगवानपुरा

70.83

02

7 जरवाह

22.7

02

8 उमरदा

5.12 9 हतोला

13

10 सेगवाल

02

92.91

04

1.06.75 11 ठीकरी

10.22

05

12 रणगांव

5.56

05

13 खुरमपुरा

6.48

09

14 मदरान्या

0.20

11

15 रेहड़कोट

02

0.24 16 कुंडिया

13

0.32 17 बांदरकच्छ

06

77.3 18 ब्राम्हणगांव

13.48 19 लखनगांव

09

05

1.29 20 अजंदी

0.2

10

21 रसवाडेब

13

58.57 22 मारुचिचली

11

25.84 23 चेनपुरा

11

21.61 24 गवला

06

5.10 25 देवला

20.34 26 ननगांव

05

05

43.49 27 दवाना

53.55

08

28 विश्वनाथखेड़ा

06

0.25 29 कालापानी

05

5.63 30 बलगांव

30.70

07

31 टिटगारिया

05

31.13 32 दाबड़

0.18

04

33 कुंदामाल

योग . 1013.52 तहसील- अन्जड़ ( जिला बड़वानी ) 1 गोलाटा

28

6.94

22.42 2 चकेरी

27

3

17

27.92 बावडिया

10.32

19

4 फत्यापुर

5 किरमोही

19

15.91

29

85.11 6 अंजड़

24

80.33 7 मोहीपुरा भाग 1 ]

61

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(1) ( 2)

(4)

(3)

28

74.29 8 दतवाड़ा

31

106.81 9 छोटा बड़दा

10 आवली

33

57.02

17

11 पिपल्याडेब

15.58 12 लोहारा

16

20.08

22

30.09 13 केसरपुरा

14 नलवाय

13

29.29

14

54.52 15 तलवाड़ाडेब

16 पान्या

22

2.54 17 रणगांवडेब

29

8.74

17

15.17 18 उचावद

19 पिछोला

19

0.45 20 बिलवाडेब

18

0.36 21 छापरी

17

0.49

13

0.23 22 हरीबड़

22

23 मंडवाड़ा

21.61 24 मेगगांव डेब

11

8.74

योग .. 694.96 तहसील- बड़वानी ( जिला बड़वानी )

48

61.15 1 बड़वानी

40

22.43 2 तलून

3 बोरलाय

35

0.59 4 धनोरा

36

1.66 5 पिपरी

35

3.14 6 पिपलाज

48.49

42

42

53.62 7 कुंडिया

8 छोटीकसरावद

11.68

43

57.01

36

9 पिपलुद

10 उटावद

38

5.65 11 सेगावां

45

24.89 12 करी

3.71

42

37

13 लोनसरा

0.49

52

0.44 14 कल्याणपुरा

15 खेडी

34

5.18

40

0.27 16 रेहगुन

(4) (1) (2)

(3)

28.77

40

17 बगूद

48

6.49 18 एकलरा

0.22

49

19 सोंदूल

50

0.31 20 जागरवा

योग .. 336.19 तहसील-राजपुर ( जिला बड़वानी ) 1

32

0.15 ओझर

29

0.18 2 रणगांवरोड़

33

0.16 3 नागलवाड़ी

24

0.2 4 आगलगांव

5 सनगांव

17

0.81

0.22

17

6 सिनगुन

योग . 1.72 तहसील-सेंधवा ( जिला बड़वानी ) 1 पिसनावल

45

7.51

72

0.60 2 वरला

69

0.54 3 बलवाड़ी

0.36

68

4 दुगाणी

65

5 खारिया

0.29 योग . 9.30 तहसील-कसरावद ( जिला खरगोन )

10

1 निमरानी

16.12

13

0.40 2 हतोला

05

34.71 3 जरोली

126.77 4 चिचली

06

05

213.99 5 भोईन्दा

07

6 कठोरा

30.33

0.75

07

7 घाटबेड़िया

16

0.29 8 पथोरा

16

31.44 9 बलगांव

0.22

14

10 बलखड़

0.3

09

11 अहिर धामनोद 62

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(1) (2)

(3)

(4) 12 खलटाका

10

48.59

10

9.45 13 खलबुजुर्ग

14 मलतार

12

3.41

05

4.55 15 मालपुरा

16 जलखा

17

0.21

17

0.2 17 अकबरपुर

16

18 रेगवां

0.26 19 सत्राटी

06

4.32 20 पानवा

15

0.2 21 नगावां

08

3.17

08

0.2 22 मगरखेड़ी

योग .. 529.88 तहसील-खरगोन ( जिला खरगोन ) 1 बगवां

2.11

16

योग 2.11 तहसील-सेगावां ( जिला खरगोन ) 1

31

0.19 गोलवाड़ी

26

0.16 2 भिकारखेड़ी

3 रसगांव

20

0.20 सेगावां

4

0.22

24

योग . 0.77 तहसील- धरमपुरी ( जिला धार ) 1 खलघाट

15

143.63

15

184.68 2 सुन्द्रेल

13

64.32 3 बगड़ीपुरा

10

25.21 4 सुलगांव

5 हतनावर

09

123.56

12

10.08 6 बगाड़ी

16

68.62 7 खतड़गांव

12

25.81 8 पेड़वी

(4) (1) (2)

(3)

10

20.03 9 खुजावा

20

35.38 10 धामनोद

63.23

11

11 पिपल्दागढ़ी

11

53.86 12 निमोला

73.40

16

13 मोरगढ़ी

14 साला

40.53

13

30.32

12

15 लुन्हेरा

10

22.15 16 धरमपुरी

20

33.70 17 बेगंदा

10

0.30 18 भोगावां

25.28

17

19 पटलावद

17

0.25 20 बलवाड़ा

11

21.92 21 धेगदा

0.20

14

22 पगारा

21

2.56 23 पलासिया

12

0.14 24 रामपुर

11

16.18 25 फत्यापुर

12

26 देगावां

0.19

12

9.16 27 खारपुरा

13

0.18 28 डोगरी

0.22

24

29 डहीवर

10

0.30 30 एकलरा

13

0.35 31 छोटीनिमरानी

4.43

14

32 चंदावड़

0.40 33 बिखरोन

15

20

5.92 34 गुलझरा

13

2.58 35 पुनर्वास

15

1.04 36 अहीरवास

15

1.00 37 बालीपुर

16

1.00 38 बयड़ीपुरा

16

1.05 39 कालीबावड़ी

1.15

14

40 मुण्डला

18

1.25 41 प्रतापपुर

10

1.29 42 गुलाटी

12

1.00 43 मोद कानापुर

17

0.81 44 भाटपुरा 63

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4) 45 डोंगरगांव

14

0.88

0.89 46 मेहगांव

18

योग . 1120.43 तहसील-मनावर ( जिला धार )

3.30

33

1 देवगढ़

35

2 कवठी

10.10

4.49 3 साततलाई

39

14.17

25

4 शरिफपुरा

23.12

21

5 मलनगांव

20.46

24

6 बड़ा बड़दा

5.36

20

7 रतवा

12.03

27

8 उरदना

26

23.94 9 जोतपुर

35

6.26 10 पिपलाज

21

10.68 11 मिर्जापुर

41.74 12 देवलरा

13

13

72.44 13 कोठड़ा

13

11.62 14 टवलई

29

61.84 15 सेमल्दा

31

16 अछोदा

48.22

11

17 गोगावां

10.37

14.89 18 सिरसाला

30

40

6.58 19 डोंगरगांव

20 करोली

29

45.44

29

0.58 21 बड़गांवखेड़ी

6.14 22 मांडवी

41

4.53 23. पटवार

19

20.18

13

24 छोटी टवलई

4.45

11

25 बालीपुर

24

12.50 26 अजंदा

23

0.36 27 कुवाली

22

26.56 28 जलखेड़ा

33

51.98 29 एकलवारा

33

9.70 30 पेरखड़

(4) (2)

(3)

(1)

4.01

27

31 वायल

0.20

16

32 ठनगांव

9.02

14

33 डेडगांव

0.33

21

34 बाकानेर

0.24

20

35 जेतापुर

18

0.19 36 कुंडियापुरा

16.69

19

37 राजपुरा

9.55

19

38 झिरवी

4.67

34

39 सिरसी

23

0.68 40 अजंदीमान

6.53

49

41 गांगली

25

4.96 42 पिपरीमान

5.49

24

43 गोपालपुरा

1.50

29

44 बीजाबेड़ी

2.97

44

45 भरड़पुर

1.35

42

46 पिपली

20.01

16

47 अमलाथा

4.12

43

48 लोहनेर

12.24

47

49 कलवानी

1.35

48

50 जयेड़ी

1.02

15

51 सरसगांव

37

1.31 52 अजंदीकोट

1.00

39

53 जाजमखेड़ी

46

1.19 54 मनावर

योग .. 694.65 तहसील- कुक्षी ( जिला धार )

35.90

50

1 चिखल्दा

5.15

54

2 गेहलगांव

42

15.27 3 मलवाड़ा

6.3

49

4 कड़माल

1.94

53

5 खापरखेड़ा

2.31

54

6 बाजरीखेड़ा

48

34.49 7 नर्मदानगर

53

11.72 8 निसरपुर 64

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(2)

(1)

(3)

(4) 9 कोटेश्वर

49

0.2 कोणदा

10

59

0.22 11 दोगावां

60

0.35

68

0.19 कुआं ( धरमराय )

12

13 भवरिया

59

2.46 14 पिपल्या

49

2.05

0.3

47

15 पूरा

16 दोंद

48

0.23

55

5.75 17 कोठड़ा

(2)

(4) (1)

(3)

42

5.96 18 बोधवाड़ा

0.25

45

19 लिंगवा

47

0.21 20 बेडबालिया

58

1.25 21 सुसारी

45

0.68 22 गणपुर

1.4 23 करोंदिया

53

57

1.45 24 नवादपुरा

योग .. 136.03

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा.- 12-13-386.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु मां भगवती शुगर मिल लिमिटेड, बकतरा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -

जिला/तहसील

क्र. (1)

(2)

1

सीहोर/बुधनी

2

रायसेन/बरेली

3

होशंगाबाद/बावई

4

रायसेन/सिलवानी

5

रायसेन/उदयपुरा

6

सागर/देवरी

ग्रामों की संख्या

क्रय केन्द्र

क्षेत्र (हेक्टेयर )

(5) (3)

(4)

20

234.79

मिल द्वार

"

34

495.74 _"_

50.73 16

_ "_

204.45 25

159.11 15

सिमरिया

21

299.95

1444.77 योग .. 131

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

क्र.

तहसील गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

अमोन

बुधनी 2

डोबी

बुधनी

मां भगवती शुगर मिल लि. , बकतारा, तहसील बुधनी , जिला सीहोर ( म. प्र. ) गन्ना पेराई वर्ष 2012-13 क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव हेतु ग्रामों की सूची

जिला

गन्नें का कुल क्षेत्रफल (हे. )

(4)

फैक्ट्री से सड़क दूरी (कि.मी. ) (6)

(5)

8.40

6 सीहोर

15

5.99

सीहोर भाग 1 ]

65

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(2)

(3) 3

इटवार

बुधनी 4

खितवाई

बुधनी कोसमी

5

बुधनी 6

मछुवाई

बुधनी 7

नीमटोन

बुधनी 8

पिपलिया

बुधनी 9

सागपुर

बुधनी 10

शियागेन

बुधनी 11

हथनोरा

बुधनी 12

बोरना

बुधनी 13

हिगनासिर

बुधनी जैत

14

बुधनी 15

जोनतला

बुधनी 16

नादनेर

बुधनी 17

नारायणपुर

बुधनी 18

ठीकरी

बुधनी 19

तिल्लोट

बुधनी 20

बकतरा

बुधनी क्र.

तहसील गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

बाडी

बरेली 2

बरेली

बरेली 3

चारगांव

बरेली 4

डामडोंगरी

बरेली 5

बरेली देहरीकला

6

घनासरी

बरेली 7

बरेली गगनवाडा

8

बरेली घोखरा

9

बरेली गुरारिया

10

बरेली हरसिली

कामटोन

11

बरेली खपरिया

12

बरेली 13

किनगी

बरेली कोटपार

बरेली 14

नानपोन

बरेली 15

(6) (4)

(5)

13

1.01

सीहोर

5 सीहोर

3.13

3

9.87

सीहोर

2.02

8 सीहोर

18

7.18

सीहोर

13

9.68

सीहोर

5

3.90

सीहोर

2

10.43

सीहोर

15

21.36

सीहोर

15

3.24

सीहोर

12

4.62

सीहोर

13

0.40

सीहोर

3

72.83

सीहोर

10

19.35

सीहोर

15

1.43

सीहोर

5 सीहोर

29.30

15

0.61

सीहोर

3

20.04

सीहोर

योग .. 234.79

जिला

गन्नें का कुल क्षेत्रफल (हे. )

फैक्ट्री से सड़क दूरी ( कि.मी. )

(6) (4)

(5)

18

0.40

रायसेन

35 रायसेन

23.15

25 रायसेन

5.86

65

1.21

रायसेन

21 रायसेन

23.55

18

2.79

रायसेन

1.81

40 रायसेन

36 रायसेन

1.21

2.30

32 रायसेन

23

19.26

रायसेन

24

1.92

रायसेन

11

0.40

रायसेन

42

14.05

रायसेन

21

4.30

रायसेन

9 रायसेन

0.40 66

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

(2)

(1)

(3) 16

बरेली नयागांव

17

बरेली सागोनिया

18

बरेली उटिया

19

बरेली अरका

20

बरेली बडोदिया

21

बरेली भारकच्छ

22

भौंती

बरेली 23

बरेली विसेर

24

सनखेडा

बरेली 25

बरेली धांधला

26

बरेली डूमर

27

बरेली गडरवास

28

बरेली बांसपिपरिया

29

बरेली जमोनिया

30

बरेली खण्डावर

31

बरेली मनकापुर

32

बरेली गूगलवाडा

33

बरेली दिगवाड

34

बरेली जैतपुरा

क्र.

तहसील गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(2)

(1)

(3) 1

आरी

बाबई 2

बागलखेडी

बाबई 3

बगलोन

बाबई 4

बाबई भानपुर

5

बीकोर

बाबई 6

बाबई फुरतला

7

बाबई गुलारिया

8

बाबई गुररमखेडी

काजलखेडी

9

बाबई 10

खेरी

बाबई 11

बाबई मजलपुर

12

रजोन

बाबई 13

सतवासा

बाबई

(6) (4)

(5)

14 रायसेन

2.35

7

4.80

रायसेन

17 रायसेन

1.62

8 रायसेन

2.77

8 रायसेन

49.48

11 रायसेन

36.72

14 रायसेन

36.40

15

20.24

रायसेन

16

18.62

रायसेन

1.75

19 रायसेन

17

2.81

रायसेन

16 रायसेन

159.07

25 रायसेन

4.94

17 रायसेन

2.37

7 रायसेन

1.71

22 रायसेन

1.62

13

1.32

रायसेन

6

4.05

रायसेन

40.49

35 रायसेन

योग .. 495.74

जिला

गन्नें का कुल क्षेत्रफल (हे. )

फैक्ट्री से सड़क दूरी ( कि.मी. )

(6)

(5)

(4)

30

1.64

होशंगाबाद

24

4.08

होशंगाबाद

37

4.86

होशंगाबाद

28

2.83

होशंगाबाद

3.15

38 होशंगाबाद

41

0.48

होशंगाबाद

37

3.04

होशंगाबाद

40

2.02

होशंगाबाद

36

3.24

होशंगाबाद

39

1.21

होशंगाबाद

0.40

33 होशंगाबाद

12

6.96

होशंगाबाद

0.77

35 होशंगाबाद भाग 1 ]

67

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

(1)

(2)

(3) 14

सेमरीहरचन्द्र

बाबई 15

सिलारी

बाबई 16

सिरवाड

बाबई क्र.

तहसील गन्ना उत्पादक

ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

बक्सी

सिलवानी 2

सिलवानी भाटपुरा

3

सिलवानी बूढा

4

चन्दन पिपलिया

सिलवानी 5

सिलवानी चन्दपुरा

6

चिचौली

सिलवानी 7

सिलवानी चुनहेटिया

8

देवरीजागीर

सिलवानी धनगवां

9

सिलवानी 10

सिलवानी डुगरिया

11

सिलवानी हमीरपुर

12

जैथारी

सिलवानी 13

खपरिया

सिलवानी 14

सिलवानी मुआर

निगरी

15

सिलवानी 16

पाला

सिलवानी 17

पठापौडी

सिलवानी 18

पिपलिया

सिलवानी 19

सिलवानी रमपुरा

20

सिलवानी सहजपुर

21

साईखेडा

सिलवानी 22

सररा

सिलवानी 23

सिलवानी

सिलवानी 24

बरधा

सिलवानी 25

विधर्रा

सिलवानी (4)

(6)

(5)

1.07

40 होशंगाबाद

0.62

30 होशंगाबाद

35

14.36

होशंगाबाद

योग .

50.73

जिला

गन्नें का कुल क्षेत्रफल (हे . )

फैक्ट्री से सड़क दूरी (कि.मी. )

(5)

(4)

(6)

102 रायसेन

2.02

90

2.43

रायसेन

20.65

90 रायसेन

104 रायसेन

4.05

0.81

96 रायसेन

रायसेन

6.88

95

103 रायसेन

4.45

100

6.48

रायसेन

3.24

106 रायसेन

96

5.67

रायसेन

100 रायसेन

27.33

0.81

115 रायसेन

1.82

95 रायसेन

100 रायसेन

24.09

4.05

90 रायसेन

रायसेन

1.62

88

100

34.21

रायसेन

97 रायसेन

3.44

80

2.83

रायसेन

14.98

104 रायसेन

3.24

85 रायसेन

रायसेन

13.77

104

90 रायसेन

11.94

3.24

90 रायसेन

0.40

112 रायसेन

204.45

योग ..

68

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र.

तहसील (1)

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम (2)

(3) 1

जाम

उदयपुरा पॉजरा

2

उदयपुरा 3

पपलई

उदयपुरा 4

घाना

उदयपुरा 5

उदयपुरा भूपतपुर

6

विसावारी

उदयपुरा 7

वीजहा

उदयपुरा 8

सिलारी कला

उदयपुरा 9

रहली

उदयपुरा 10

ककरूऑ

उदयपुरा 11

बारहकला

उदयपुरा 12

थालादिघावन

उदयपुरा 13

चिकली

उदयपुरा टिमरवॉ

14

उदयपुरा 15

कुवरखेड़ी

उदयपुरा क्र.

तहसील (1)

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम (2)

(3) 1

बागली देवरी

देवरी 2

बधवारा

देवरी 3

देवरी विजोरा

4

देवरी छिदंली

5

डोबी

देवरी 6

देवरी घुधरी

7

हिनोतिया

देवरी 8

खकरिया

देवरी 9

खमरिया

देवरी 10

खेरी

देवरी 11

खेरूआ

देवरी 12

देवरी मढ़पिपरिया

13

देवरी महाराजपुर

14

पण्डितजमोनिया

देवरी 15

पाठक पिपरिया

देवरी 16

रैखड़ा

देवरी 17

रसेना

देवरी 18

सगरा

देवरी जिला

गन्नें का कुल क्षेत्रफल (हे. )

फैक्ट्री से सड़क दूरी ( कि.मी. )

(6) (4)

(5)

रायसेन

7.69

90

88

4.05

रायसेन

92 रायसेन

2.02

73

3.64

रायसेन

85

4.86

रायसेन

13.77

81 रायसेन

82

1.62

रायसेन

77 रायसेन

39.68

77

6.48

रायसेन

81

2.02

रायसेन

2.83

84 रायसेन

27.53

97 रायसेन

81 रायसेन

39.68

रायसेन

1.62

102

112 रायसेन

1.62

159.11

योग ..

जिला

गन्नें का कुल क्षेत्रफल (हे. )

फैक्ट्री से सड़क दूरी (कि.मी. ) (6) (4)

(5)

6.07

सागर

2.83

सागर

क्रय केन्द्र सिमरिया से सम्बद्ध सागर

10.12

12.55

सागर

9.31

सागर

6.07

सागर

8.50

सागर

19.43

सागर

19.43

सागर

10.93

सागर

5.26

सागर

32.39

सागरं

29.96

सागर

0.40

सागर

25.10

सागर

5.26

सागर

6.07

सागर

17.00

सागर 69 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

19

सरैवन

देवरी

सागर

6.88

20

सिमरिया

देवरी

49.39

सागर

21

तितरपानी

देवरी

सागर

17.00

299.95

योग

महायोग . 1444.77

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र.- गन्ना-एस- 3- क्षे.रा. - 12-13-388.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु नर्मदा शुगर प्रा. लि. पोड़ार, सालेचौका, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

जिला/तहसील

ग्रामों की संख्या

क्र.

क्रय केन्द्र

क्षेत्र (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4)

(5)

(3)

5642.16 1

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/गाडरवारा

5642.16

50 50

योग ..

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं . उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते जब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

नर्मदा शुगर प्रा . लि. सालीचौका जिला नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2012-13 नर्मदा शुगर प्रा. लि. पोड़ार ( सालीचौका ) आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2012-13

गांव

क्र.

जड़ी

मड़ी

कुल रकवा ( हेक्टेयर में )

दूरी कि.मी.

नोरपा ( हेक्टेयर में ) ( हेक्टेयर में ) ( हेक्टेयर में )

नया प.ह.नं.

संभावित उत्पादन ( टन/ हेक्टेयर में ) (1)

(9) (2)

(3)

(4)

(7)

(8)

(5)

(6)

38

3.00

50

347.49

86.27

1

166.05

95.18

आड़ेगांव

0.81

0.00

8.00

50 2

39

0.81

0.00

ढाना

3

21

77.76

50

110.16

13.37

19.04

6.00

डुंगरिया

50

49.82

10.00

4 ढिंगसरा

20

10.94

29.97

8.91

धनौरा

50

20.25 5

13.00

10.94

4.86

4.46

22

17.82 6 खैरी

50

3.65

14.00

53

2.84

11.34

15.80

3.00

50 37

77.36 7

20.25

41.31

पोड़ार

50

4.00

404.19

97.20

141.75

40

165.24

8 सहावन

9

30.38

50

99.23

6.00

30.38

44

38.48

छोटी बाबई

50

79.38

20.25

10 पनागर

39

36.86

22.28

5.00

50 46

16.20

9.00

64.80 11 खिरिया

34.43

14.18

50 12

44

22.28

55.89 केशला

14.99

6.00

18.63 70

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

(5) (1) (2)

(3)

(4)

13

47

मॉरेगांव

21.47

23.90 14 खैरूआ

49

192.38

93.96 15

22.68

9.32

49

आमढ़ाना

16 सांवरी

34.83

14.18

49

खमरिया

17

37

27.54

10.13 18 पिठवानी

24

14.99

10.13 19

51

16.61

8.10 बेलखेड़ी

20

36

47.79

23.09 जाईखेड़ा

21 नांदनैर

34

109.76

70.07 22

25

36.86

97.61

दहलवाड़ा

23

35

20.66

52.65

घुटंगो

24

96

82.22

41.31 झांझनखेड़ा

25 ऑमगाँव

44.55

72.90

97

26

18.23

34.83

35

छोटी बनखेड़ी

27

35

70.88

95.18

खुर्शीपार

28

14.58

पाली खैरी

16.61

53

4.46

14.99

29 चाँदोन

37

17.42 30 ज्वारा

37

37.26

7.70 31

37

10.53

सुपारी

38.07

32

23.90 पिठहरा

98

33 गरधा

103

38.07

20.66 34 वनबारी

107.73

23

47.39 35 देवरी

26

75.74

19.44 36

12.96

26

41.31

मिढ़वानी

करहैया

1.62

37

17

0.81

16.20 38

12

14.18

रमपुरा

39

16

62.78

36.45 पिपरिया खुर्द

40

60.75

60.75

28

सासबहू

10.53 41

17

15.39

उड़नी पिपरिया

42

2.03

22

1.62

कोसकरपा

43 सालीचौका

31.59

72.09

44

103.28

43

26.33 44 अमाड़ा

17.42 45 बारछी

12.15

71

28.35 46 पचामा

42

93.96

42

47 भटरा

30.78

12.96

61

36.45

21.47 48 इमलिया

10.13

49 बम्होरी

10

5.27 50

6

0.00

2.03 तूमड़ा

50 ग्राम

2460.38

1322.33

(9)

(8)

(6)

(7)

50

25.52

9.00

70.88

50

145.80

6.00

432.14

50

50.63 2.00

18.63

50

77.36 28.35

3.00

50

7.00

67.23 29.57

50

42.93 17.82

12.00

4.00

50

40.91 16.20

6.00

50

97.61 26.73

7.00

265.68 85.86

50

50

10.00

230.45 95.99

50

108.14 16.00

34.83

50

169.29 14.00

45.77

50

187.92 11.00

70.47

50

21.47

74.52 9.00

363.29 16.00

50

197.24

50.63 22.00

19.44

50

25.52

50

21.00

6.08

50

44.96

21.00

99.63

41.72 22.00

50

23.49

50

120.29 12.00

58.32

50

83.43 24.71

21.00

50

203.31 23.00

48.20

17.00

50

149.04 53.87

50

89.91 16.00

35.64

50

24.00

11.34 8.91

50

40.50 26.00

10.13

50

139.73 40.50

29.00

27.00

141.75

50

20.25

38.07 30.00

50

12.15

50

17.00

16.20 12.56

168.48

50

5.00

64.80

50

9.00

186.30 56.70

12.00

50

37.67 8.10

11.00

199.26

50

76.95

24.30

50

68.04 10.00

14.00

50

90.32 32.40

34.00

50

4.46

19.85

50

12.96

31.00

14.99 1818.48

5642.16 1878.80

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. 1157 -गोपनीय- 2012- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण " Refresher Course for Civil Judges , Class- II " (2010 -Batch ) , जो दिनांक 14 जनवरी 2013 से 18 जनवरी 2013 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 14 जनवरी 2013 को प्रातः काल ठीक 09.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 14 जनवरी 2013 को प्रातः काल ठीक 09.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारंभ होने के , कम - से- कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें :-

(i) Judgment in Civil case (contested) and (ii) Judgment in Criminal case (contested)

71 (iii) Issues framed by themselves

(iv) Charge framed by themselves

(v) Accused Statement prepared by themselves .

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2628679 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

6. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारिकों हेतु उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक -1 पर टैम्पो ट्रैक्स/Xylo की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के 72

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. के. मुदगल , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) .

जबलपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

क्र. D- 6509- दो- 14-1-2011 .- श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे, सहायक ग्रेड एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु.6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9,300-34800+ ग्रेड पे. रु. 4200 ) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर की जाती है .

क्र. D - 6511-दो- 14-1-2011.- ( 1 ) श्री महेश प्रसाद उपाध्याय , सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300-34800+ ग्रेड पे. रु. 4200 ) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यभार दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक अनिवार्य रूप से ग्रहण करें .

(2) यदि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ यह लगाया जावेगा कि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं . ऐसी स्थिति में पदोन्नति हेतु उनके नाम पर वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पद रिक्त होने पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, परन्तु अन्य स्थानों ( खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर ) पर उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा.

( 3) पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में आप लिखित में यह सूचित करेंगे कि आप पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं .

क्र. D-6557.- श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की पदोन्नति दिनांक 01 जनवरी 2013 से रजिस्ट्रार ( ई ) के होने वाले रिक्त पद पर वेतनमान ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 37400-67000-+ ग्रेड पे रु. 8700/- ) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. D-6574- दो- 3-420-80- भाग दस.- कुमारी कृष्णा शर्मा, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 83 दिवस ( तेरासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. कुमारी कृष्णा शर्मा, सेवानिवृत्त : 24-10-1977 डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-10-2012 3. नियुक्ति दिनांक : 9 वर्ष 4 माह 15

दिन

24-10-1977 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से : 25 वर्ष 7 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन.

कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 9×15=135 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(1 वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित : 26-13 × 15-195

दिन

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(1 वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से) भाग 1 ]

73

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2013

: 330दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता

: 155दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित 175दिन अवकाश समर्पण की पात्रता

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को शेष अर्जित अवकाश 83दिन) .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. D- 6284-दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री नरसिंह दास पटले, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 142 दिवस ( एक सौ बयालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6- 1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री नरसिंह दास पटले, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली का नियुक्ति दिनांक : 08-11-1985 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-05-2012 3. नियुक्तिदिनांक 08-11-1985 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि 1 वर्ष 4 माह :

: 25 वर्ष 2 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि

: 1×15= 15 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

: 25-24-12× 15 = 6. कालम (4) में अंकित

180 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से )

टीप: -खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए : 1×7=7 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश : 202दिन समर्पण की पात्रता

8. घटाइयेः-सेवा के दौरान : 60दिन

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 142दिन अवकाश समर्पण की पात्रता

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/21 - ब ( एक ) 07, दिनांक 21-06-2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. 1159 -गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री ओम प्रकाश सुनरया, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, इंदौर का निलंबन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, आदेश क्रमांक 894/C.J. - II/ 468 , dated 17th December 2012 द्वारा खंडित ( Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की हैसियत से 74

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2013

रिक्त न्यायालय में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

No. 894 - C. J. - II/ 468.-In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 92, dated 3rd May, 2011 of Shri O.P. Sunarya, the then Special Judge , SC/ST ( PA ) Act, Sidhi (presently under suspension with headquarters at Indore) with immediate effect .

The question whether the period of suspension should be treated as period on duty for the purpose of payment of balance salaries/ allowances and other benefits , will be decided after the departmental enquiry is over.

Jabalpur , the 21th December 2012 No. 909ADJ / 163 . In the matter of Departmental enquiry against Shri Virendra Kumar Pandey , the then Additional District & Sessions Judge , Bhopal (placed under suspension with headquarters at Panna) , presently posted as Additional District & Sessions Judge , Mandla having considered the Charges found proved in the enqiry report and awarded punishment , it is held that suspension of Shri Pandey was proper . And therefore , the High Court is pleased to direct that Shri V.K.Pandey will not be entitled to pay and allowances other than suspension allowance which he has already received . However , this period shall be treated as service for all the purposes .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एम. के. मुदगल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) .

[भाग 1 उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. 403 - स्था. सैट -2012.- श्रीमती एम. जिल्ला , निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2012 तक कुल दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश काल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटाने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जाती तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयी हैं. अतः अवधि दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2012 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी .

देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-01-04.01.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-01-04.01.Ordinary.