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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 11 January 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-01-11.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013- पौष 21 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. ई . - 5-529 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजय तिर्की , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजय तिर्की की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से देखा जावेगा.

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(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिर्की को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव उक्त अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. ई. - 5-448 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती सुरंजना रे भाप्रसे ( 1982 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरंजना रे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई . - 5-529 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजय तिर्की, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था , तथा अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को सौंपा गया था.

(2 ) उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अजय तिर्की की अवकाश अवधि में श्रम विभाग का प्रभार श्री के. पी . सिंह, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार श्री प्रवीण कृष्ण, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को सौंपा जाता है .

( 3 ) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. सिंह, श्रम विभाग तथा श्री प्रवीण कृष्ण चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई. - 5-768 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस. , कलेक्टर , जिला गुना को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , तथा अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार श्री व्ही. एस. रावत , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत गुना को सौंपा गया था, में संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार श्री रावत के स्थान पर श्री अशोक कुमार मांदलिया, अपर कलेक्टर, गुना को सौंपा जाता है.

( 2 ) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार मांदलिया, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई. - 5-895 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सीधी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार श्री बी. बी. श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, जिला सीधी को सौंपा गया है , में संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार श्री बी. बी. श्रीवास्तव , अपर कलेक्टर, जिला सीधी के स्थान पर अब श्री राधेश्याम अगस्थी, राप्रसे 94 अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सीधी को सौंपा जाता है.

(2 ) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम अगस्थी, कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. ई. - 5-547- आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , तत्का. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग [ वर्तमान में विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ] को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री शैलेन्द्र सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती स्नेहलता कुमार, आयएएस. , विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(4 ) श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

( 5) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-855 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक देशवाल, आयएएस. , अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2012 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देशवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. ई. - 5-462 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. ई. - 5-411 - आयएएस- लीव - एक-5.- ( 1 ) श्री अजय नाथ, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक

77 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई. - 5-667 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 10 दिसम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री संजय दुबे , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी देश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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क्र. ई. - 5-709- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई . - 5-831- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) सुश्री स्वाति मीणा, आयएएस . , कलेक्टर, जिला मण्डला को दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) सुश्री स्वाति मीणा की अवकाश अवधि में श्री प्रबल सिपाहा, राप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला मण्डला का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति मीणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) सुश्री स्वाति मीणा द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रबल सिपाहा, कलेक्टर, जिला मण्डला के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री स्वाति मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री स्वाति मीणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. ई. - 5-483 - आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5 से 9 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

[ भाग 1 (2 ) श्री के. के. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लोक निर्माण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-770 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 7 से 16 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, की अवकाश अवधि में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-850- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा , आयएएस . , कलेक्टर , जिला उज्जैन को समसंख्यक आदेश भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

दिनांक 19 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 9 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई . - 5-894- आयएएस-लीव - 5- एक. ( 1 ) डॉ. अशोक भार्गव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 1 से 12 अक्टूबर 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में डॉ. अशोक भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. एफ ए 1-13-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन , एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमोदन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से गठित साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में टेली समाधान ( काल सेन्टर ) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाता है.

क्र. एफ ए 1-14-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन, एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमोदन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से गठित साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में ई - डिस्ट्रिक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. ई- 5-903 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , आयएएस. , कलेक्टर, जिला उमरिया को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. बातव, अवर सचिव " कार्मिक".

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्र. एफ - 5-04-2011 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है: -

जिला (3) क्रमांक (1)

नाम (2)

1.

कटनी नीमच 2.

श्रीमती रेखा पाण्डेय श्री अजय भटनागर

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. - 13-06-2012 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा श्री के. के. भावसार, उप नियंत्रक, नाम- तौल, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से संयुक्त नियंत्रक, नाप- तौल के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 7600/- में पदोन्नत कर कार्यालय नियंत्रक, नाम- तौल , भोपाल में पदस्थ करता है . इनकी वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श उपरांत पृथक् से किया जावेगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद के संबंध में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के . चंदेल, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1 (बी ) 20-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री भगवानदास राठौर पुत्र श्री मदनलाल राठौर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शिवपुरी सत्र खण्ड के शिवपुरी राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, शिवपुरी नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.- श्री भगवानदास राठौर की जन्म तिथि 2-10-1972 (दो अक्टूबर उन्नीस सौ बहत्तर ) है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 2-10-2034 ( दो अक्टूबर दो हजार चौंतीस ) को पूर्ण होगी.

भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 17 (ई ) 16-2003 - इक्कीस - ब ( दो ) .- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) का खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री भरत पी. माहेश्वरी, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं श्री जे. पी. गुप्ता, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.

No. 17 ( E) 16-2003- XXI - B ( II ) . In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994 ) ,

[ भाग 1 the State Government in consultation with the Chief Justice ofMadhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Bharat P. Maheshwari , District Judge & Chairman , District Legal Services Authorities , Jabalpur and Shri J. P. Gupta , District Judge & Chairman , District Legal Services Authority . Ujjain , Ex - Officio members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charges .

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

फा. क्र. 1 ( बी) 05 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त 2005 के द्वारा श्री रामनारायण मिश्रा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला विदिशा को नियुक्त किया गया था.

श्री रामनारायण मिश्रा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला विदिशा की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

फा. क्र. 1 (सी) 01-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जनवरी 2012 द्वारा एट्रोसिटीज न्यायालय मण्डला में नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री अजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2012 के आलोक में उनका विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2012 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. डी- 15-1-2013 - चौदह-3 . चूंकि, भूतपूर्व मध्यभारत शासन ने मध्य भारत कृषि उपज मण्डी विधान संवत् 2009 ( क्रमांक 17, सन् 1952 ) की धारा 31 के उपबंधों के अधीन जारी की गई उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6311-13-सी- 103-52 , दिनांक 16 जनवरी 1954 ( जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के रूप में उल्लेख है ) के द्वारा विदिशा जिले की तत्समय की विदिशा तहसील में गुलाबगंज कृषि उपज मण्डी स्थापित कर कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को नियमित किया है.

भाग 1 ]

81

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

कृषि उपज मण्डी समिति गुलाबगंज द्वारा तहसील गुलाबगंज के ग्राम गूलरखेड़ी के पटवारी हल्का क्रमांक 10 के मानांक 131 , क्षेत्रफल 0.805 हेक्टर भूमि मण्डी प्रांगण के लिये क्रय की गई. यह भूमि मण्डी समिति, गुलाबगंज के मण्डी प्रांगण के लिये पर्याप्स् न होने से मण्डी समिति, गुलाबगंज द्वारा नवीन मण्डी प्रांगण के लिये गुलाबगंज तहसील में अन्य भूमि क्रय की गई है जिस पर प्रांगण के उपयोग हेतु मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है .

चूंकि, ग्राम गूलरखेड़ी के उल्लेखित मानांक 131 की 0.805 हेक्टर भूमि पर कृषि उपज मण्डी समिति , गुलाबगंज द्वारा मण्डी प्रांगण की आवश्यकताओं के लिये मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और ना ही इस भूमि का मण्डी प्रांगण के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबगंज द्वारा उपयोग किया जा रहा है .

अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( चार ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जनहित में कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबगंज , जिला विदिशा की तहसील गुलाबगंज के ग्राम गूलरखेड़ी के मानांक 131 की 0.805 हेक्टर क्षेत्रफल की भूमि को उक्त मण्डी के " प्रांगण क्षेत्र " गुलाबगंज से वातिल ( डी - नोटीफाई ) करने के आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. डी- 15-1-2012-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 3rd January 2013

No. D - 15-1 - XIV- 3.-WHEREAS , by the Industries and Commerce Department Notification No. 63-1 - XIII - C- 103-52 , dated 16th January 1954 ( hereinafter referred as the Notification) issued under Section 31 of the Madhya Bharat Agricultural Produce Markets Act, Sanwat 2009 ( No. 17 of 1952) the former State of Madhya Bharat , by establishing the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj , regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the area of Gulabganj in Vidisha Tehsil of District , Vidisha .

An area of 0.805 hectare of land pertaining to Survey No. 131 in Village Gularkhedi of Patwari Ward No. 10 of Tehsil Gulabganj was purchased by the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj for its market yard . This land was not sufficient for the market yard of the Market Committee , Gulabganj , hence further land was purchased by the Market Committee , Gulabganj in Gulabganj Tehsil for new market yard , on which basic facilities are being constructed for the use of market yard .

WHEREAS , on the 0.805 hectare land of mentioned in Survey No. 131 , basic facilities have not been constructed by the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj to fulfill its requirements and neither this land is being used in the form of market yard by the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj .

THEREFORE , the State Government in exercise of powers conferred under sub - section ( i) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) hereby declares its intention to de -notify the said area of 0.805 hectare of Survey No. 131 of Village Gularkhedi of Tehsil Gulabganj of District Vidisha from " Market Yard Area " in the interest of public purpose .

Any objection , which may be received in writing to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agricultural Development , Bhopal from any person with respect of this notification within six weeks from the date of publication of this notification in "Madhya Pradesh Gazette " will be considered by the State Government .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

82

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. एफ- 25-35-2012 - दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15- 8-2009 - दस-2 , भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से सामान्य वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा के 6411.440 हे. क्षेत्र को पेच टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110-X- 1-6-1-83 , दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा की सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

जिले

अ.क्र. वृत्त का नाम

का नाम

क्षेत्र ( वर्ग कि.मी. )

वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )

उप वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )

(4)

(1) (2) (3)

(5)

(6)

सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय) (7) 1 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

387.690

छिन्दवाड़ा सा. ( छिन्दवाड़ा )

छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा)

पूर्व छिन्दवाड़ा सा. वनमंडल (छिन्दवाड़ा)

छिन्दी ( छिन्दी )

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा पूर्व छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा सा. 825.976 अमरवाड़ा (अमरवाड़ा)

सा. वनमंडल ( अमरवाड़ा) (छिन्दवाड़ा)

पूर्व हर्रई (हर्रई)

पश्चिम हर्रई (हर्रई)

पूर्व बटकाखापा (बटकाखापा)

पश्चिम बटकाखापा (बटकाखापा)

योग .. 1213.666 उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण

वनमण्डल की सीमाओं का विवरण

(9)

(8)

उत्तर- नरसिंहपुर जिले की सीमा.

उत्तर - पूर्व बटकाखापा पश्चिम बटकाखापा अमरवाड़ा परिक्षेत्र ( सामान्य ) की सीमा.

पूर्व- सिवनी जिले की सीमा एवं पेंच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा.

पूर्व सिवनी जिले एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र कीसीमा.

चौरई ( चौरई ) दक्षिण- दक्षिण छिन्दवाड़ा वन दक्षिण-सिल्लेवानी एवं बिछुआ परिक्षेत्र ( सामान्य ) एवं पेच टाइगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र कीसीमा.

मंडल ( सामान्य) एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा.

पश्चिम- दक्षिण एवं पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य) की सीमा.

पश्चिम- लावाघोघरी , सांवरी, परासिया, तामिया, देलाखारी एवं झिरपा (सामान्य) परिक्षेत्रों की सीमा.

उत्तर- नरसिंहपुर जिले की सीमा

पूर्व सिवनी जिले की सीमा.

दक्षिण- चौरई परिक्षेत्र (सामान्य) की सीमा.

पश्चिम- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य ) की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

भाग 1 ]

83

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. एफ- 25-35-2012- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-35-2012 - दस 3 , दिनांक 2 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal , the 2nd Jaunary 2013

No. F - 25-35-2012 -X -3.- Vide Government of Madhya Pradesh , Forest Department Notification No. F. 15-8- 2009 - X - 2 , Bhopal , dated 5th October 2010 , 6411.440 ha . forest area of East Chhindwara Territorial Forest Division has been included in buffer zone of Pench Tiger Reserve . Due to the above changes the boundary/ management area of East Chhindwara Territorial Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. 110- X-1-6-1-83 , dated 6th January 1983 , of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under:-

S.No. Name of Circle

Name of District

Area (Sq. km.)

Nameof Forest Division (Head quarter)

Name of Forest Sub- Division ( Head quarter) (1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6) 1 Chhindwara Chhindwara East

387.690

Chhindwara ( T) (Chhindwara)

Chhindwara (T) Division (Chhindwara)

Chhindwara Chhindwara

825.976

Amarwara ( T) (Amarwara)

East Chhindwara (T) Division (Chhindwara)

Total ..

1213.666

Details of Forest Division boundary Details of Forest Sub- Division boundary

Name of Ranges (Head quarter)

(8)

(9)

(7)

North-Boundary of District Narsinghpur.

Chhindwara (Chhindwara)

North- Boundary line of East Batkakhapa, West Batkakhapa , Amarwara Range ( T) .

Chhindi (Chhindi)

East Boundary of Distri+K10ct . Seoni & Pench Tiger Reserve Notified boundary of BufferZone .

East Boundary of district Seoni & notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve.

Chourai (Chourai)

South-Sillewani , Bichua (T) Range & Pench Tiger Reserve Notified boundary ofBuffer Zone .

South-Boundary of South Chhindwara ( T) Forest Division & notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve .

West---Lawaghoghari , Sanwari , Parasia, Tamiya , Delakhari & Jhirpa ( T) Range boundary line .

West- Boundary of South Chhindwara ( T) Forest Division & West Chhindwara ( T) Forest Division.

Amarwara (Amarwara)

North-Boundary of District Narsinghpur.

East Boundary of District Seoni .

EastHarrai (Harrai)

South- Forest range Chourai (T) boundary line .

West Harrai (Harrai)

East Batkakhapa (Batkakhapa)

West- Boundary of West Chhindwara ( T) Forest Division.

West Batkakhapa (Batkakhapa)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASHANT KUMAR, Secy.

84

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश

[ भाग 1

रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. 23- वरिष्ठ लिपिक-2-2012.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस-3-2-99- एक -4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. एन. रूपला , कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक दिन/त्योहार के लिये 2013 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

दिन क्रमांक (1)

दिनांक (2)

(3) 1

सोमवार 14 जनवरी 2013

2

सोमवार 09 सितम्बर 2013

3

मंगलवार 05 नवम्बर 2013

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

त्योहार अवकाश का नाम (4)

मकर संक्रांति/पोंगल

गणेश चतुर्थी

भाईदूज ( दीपावली के बाद )

एस. एन. रूपला, कलेक्टर .

कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. 13581 - एस.सी.दो-2013 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला राजगढ़ वर्ष 2013 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

क्रमांक (1)

दिन (वार) (3)

दिनांक (2)

1

12मार्च 2013

मंगलवार 2

सोमवार 14 अक्टूबर 2013

3

सोमवार 04 नवम्बर 2013

त्यौहार का नाम (4)

उर्स बाबा बदखशानी

दशहरा ( विजयादशमी का दूसरा दिन )

दीपावली का दूसरा दिन , गोवर्धन/ बलि पूजा अन्नकूट

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा , दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. क्यू- एएससी- 2012-163.- मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999- एक-4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2013 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

त्यौहार का नाम (2)

क्रमांक (1)

विवरण (5)

स्थानीय दिनांक

(3)

1 मकर संक्रांति पर्व

अवकाश दिन (4)

14 जनवरी 2013

2

सोमवार

सम्पूर्ण जिला सोमवार

14 अक्टूबर 2013

विजया दशमी का दूसरा दिन

3

04 नवम्बर 2013 दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सम्पूर्ण जिला सोमवार

सम्पूर्ण जिला

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर.

85 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

खण्डवा

हरसूद कसरावद (निजी भूमि)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13, खण्डवा.

3.09 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण .

नोट. भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

फेफरियाकला

हरसूद

पूर्व निमाड़ खण्डवा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

कृषि भूमि रकबा 2.43 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति

इंदिरा सागर परियोजना में के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 में देखा जा सकता है.

86

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 14 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(6) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

डांग

हरसूद

पूर्व निमाड़ खण्डवा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

कृषि भूमि रकबा 1.32 एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति

इंदिरा सागर परियोजना में के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट

कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा . - भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(6) (1)

(5)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

खण्डवा

बड़गांवमाल

हरसूद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13, खण्डवा.

6.36 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 16 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(3)

(1)

(4)

(5)

खण्डवा

हरसूद जूनापानी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

5.91 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

87

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 17- अ-82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1)

(3)

(4)

(2)

(6)

(5)

खण्डवा

ब्रम्होग्राम

हरसूद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

4.45 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .

नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 18- अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(6)

(5)

खण्डवा

गेहलगांव

पुनासा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

2.38 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)

(5)

(6) खण्डवा

हरसूद

कसरावद (आबादी भूमि )

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

4986.00 वर्गमीटर एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

88

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 20 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) खण्डवा हरसूद जेतापुरकला 5.69 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 21 - अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

बहेड़ी रैयत

हरसूद

0.94 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

89

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 23 - अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

खण्डवा

हरसूद गुरांवा 9.03 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) खण्डवा

भँवरली

हरसूद

2.73 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

[भाग 1 90

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 25 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

खण्डवा हरसूद धनवानीमाफी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

17.22 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 26- अ-82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (2)

(5)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(1)

खण्डवा

लहाड़पुर रैयत

हरसूद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

12.53 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 27- अ-82-2012-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्यहै. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(1)

(2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

खण्डवा

हरसूद दगड़खेड़ी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

12.06 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

91 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 28 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(1)

(2)

(3)

(5)

खण्डवा

प्रतापपुरा

हरसूद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

2.04 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 29 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

खण्डवा

लछौरामाल

हरसूद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

11.09 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 30- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) (1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

खण्डवा

सौनपूरा रैयत

हरसूद

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

0.57 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

92

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 31 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

हथनौरा

हरसूद

पूर्व निमाड़ खण्डवा

कृषि भूमि रकबा 14.21 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 , में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) हरसूद छाल्पाखुर्द

पूर्व निमाड खण्डवा

एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति. कृषि भूमि रकबा 14.16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

संभाग , क्र. 13, खण्डवा. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 , में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 33 - अ - 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) हरसूद मुगल रैयत

पूर्वनिमाड़ खण्डवा

कृषि भूमि रकबा 11.61 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 , में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

93

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 34- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपलबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) (2)

(3)

चिखली

खण्डवा

हरसूद

4.93 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

हरिपुरा माल

हरसूद

8.57 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

94

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

बड़गाव रैयत

हरसूद

4.26 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना में टापू के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

झागरियामाल

हरसूद

1.74 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

95

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

इमलानी रैयत

हरसूद

1.12 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र . 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

खण्डवा

पुनासा मोहन्या खुर्द 0.87 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जासकता है .

96

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

खण्डवा

हरसूद रेवापुर 0.98 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (1)

(2)

(3)

खण्डवा हरसूद बिल्लोद माल 2.67 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13, खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण पूर्ण जलस्तर एवं अतिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

97

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल तहसील

ग्राम

(हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) खण्डवा पुनासा मोहन्या कला 0.53 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट. भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)

(1)

(3)

(4) खण्डवा

बोरीबांदरी

हरसूद

0.42 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

98

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में) (1)

(2) (3)

(4) खण्डवा

बरूड़

हरसूद

2.08 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण .

नोट .- भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

खण्डवा , दिनांक 22 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) खण्डवा

बड़खालिया

हरसूद

9.86 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

99 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 2195- भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(वर्गमीटर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

(5)

बड़वानी

बड़वानी

पांचपुला उत्तर

लोअर गोंई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित

245.79 व. मी. शासकीय भूमि में स्थित संपत्ति मकान-2.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र. )

अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 1306- भू-अर्जन- 12- प्र.क्र. 14-अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग रकबा (हैक्टर में)

(6) (2)

(1)

(4)

(5)

(3)

देवास

1.94

खातेगांव भांजाखेडी

इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13 , खण्डवा.

नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

100

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

[भाग 1 क्र. 1298 - भू- अर्जन-12- प्र.क्र. 15-अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में ) (1)

(2)

(3)

देवास

सतवास

(4) 1.08

फतेहगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

(5) कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. दस- भू- अर्जन- फा. 577- प्र.क्र. 10-अ-82-2012-13-6468 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) शहडोल

32.440 बुढार

सारंगपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , शहडोल ( म.प्र. )

(6) सारंगपुर जलाशय योजना के निर्माण कार्य डूब क्षेत्र एवं नहर में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र. ) में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

101

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 31 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

खैराकला

46.750 बिजावर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.

श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है. (3)

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

तहसील

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

168.990 छतरपुर

मंगलपुरा

बिजावर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.

श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू- अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना , जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है.

102

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

[भाग 1 प्र. क्र. 03- अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1)

(2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

देवरी

86.880 बिजावर

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.

श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजनाके निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 04- अ-82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) बिजावर

509.100 छतरपुर

धरमपुरा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिजावर.

श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमिके नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) बिजावर

71.910 छतरपुर

(3) वेदपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.

श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. 463 - री - भू-अर्जन-2012-1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन - चरनोई शासकीय अतिक्रमित भूमि

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) धार

26.66

खतड़गांव

धरमपुरी

सरदार सरोवर परियोजना (अन्तराज्यीय प्रोजेक्ट ) में

आने से.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. , इ.सा. परि.सं. क्र. 2 , धरमपुरी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग 2 , धरमपुरी , जिला धार ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

धारा 4 की

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

कुल रकबा (हे. में. ) (4)

(5)

(6) रायसेन बरेली

0.850

0.204

इक्यावन नदी पर

कार्यपालन यंत्री,

नयागांव खुर्द

2.157

0.204

लोक निर्माण विभाग

0.829

0.054

सेतु संभाग , भोपाल.

निर्मित पुल के पहुंच मार्ग निर्माण बाबत्

0.462

134 135 149 योग . 3.836

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , तहसील बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

104

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 001 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(6) (1) (2)

(5)

(4)

पन्ना

पन्ना

गढ़ीपडरिया

बृन्दावन तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी 4.488 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 4.488 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 002 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(6) (3)

(5)

(4)

पन्ना

ऊँचा

शाहनगर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

नांदन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 6.49 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 हे . कुल रकबा 6.64 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 003- अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

पन्ना अमानगंज विक्रमपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

जसवन्तपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 7.185 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 7.185 हे..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

पन्ना अमानगंज जसवंतपुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

जसवन्तपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 19.404 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 19.404 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 005- अ- 82 -वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 106

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

इमलिया तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

झिरमिला करियापानी .

निजी 14.46 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 21.29 हे . कुल रकबा 35.75 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र . क्र. 006- अ- 82- वर्ष 2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

पन्ना शाहनगर

सुडौर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 0.25 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.25 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) पडेरी

पन्ना शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 0.11 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.24 हे. कुल रकबा 0.35 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 008- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर

पुरैना

निजी 0.55 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.31 हे . कुल रकबा 0.86 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना

शाहनगर महिलवारा निजी 0.18 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.18 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

108

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

[भाग 1 प्र. क्र. 010- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर महिलवारा निजी 6.84 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 6.84 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 011 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतोत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

कचौरी

पन्ना शाहनगर

निजी 0.03 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.01 हे . कुल रकबा 0.04 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

109

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 013- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4) पन्ना

देवरी

शाहनगर

निजी 0.14 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.14 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 014- अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4)

(3)

पन्ना शाहनगर

ठरका

निजी 0.66 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.66 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 015- अ-82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 110

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

पन्ना शाहनगर शाहपुर कला

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

शाहपुर खुर्द तालाब योजना अतंर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 0.925 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.138 हे. कुल रकबा 1.063 है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 016- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना शाहनगर

गजन्दा

गजन्दा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी 2.49 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 हे. कुल रकबा 3.59 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 017 - अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

पन्ना शाहनगर

बोरी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

बोरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 0.19 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे.

कुल रकबा 0.19 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 018 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

सलैयाफेरनसिंह

पन्ना शाहनगर

बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी 11.91 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 1.74 हे. कुल रकबा 13.65 हे.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 019-अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

(5)

पन्ना

बराहो

शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 0.50 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 हे. कुल रकबा 0.58 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 020- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 112

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

[भाग 1 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना शाहनगर

अर्थाई

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी 34.89 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 5.91 हे. कुल रकबा 40.80 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 022 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(5)

(6) (3)

(4)

पन्ना शाहनगर

मलघन

मलघन तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी 0.03 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 0.03 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 023 -अ- 82- वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

देवरा

पन्ना शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

देवरा नम्बर 2 तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 6.85 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.40 हे. कुल रकबा 7.25 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 024- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना

लमतरा

शाहनगर

निजी 0.41 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 0.41 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लमतरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 025 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

चकरभटा

पन्ना शाहनगर

निजी 0.04 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.04 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 026- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी [भाग 1 114

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

पन्ना शाहनगर हरदुआ मेंमारी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

हरदुआ मेंमारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 1.24 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 हे . कुल रकबा 2.74 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 027 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1)

(4)

(5)

(2)

(3)

लमतरा

पन्ना शाहनगर

हरदुआ मेंमारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी 1.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 1.00 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 028 - अ- 82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

पन्ना

सिमरा कला

पवई

निजी भूमि रकबा 1.73 हे. एवं

सिमरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.07 हे . कुल रकबा 1.80 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

115 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 029 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

(2)

(3)

पन्ना

हनुमतपुर टौरिया

अजयगढ़

मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी 21.763 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 14.013 हे. कुल रकबा 35.776 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 031 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

बनहरी कला

पन्ना अजयगढ़

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी 158.60 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 112.89 हे. कुल रकबा 271.49 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 032- अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) मझगांय

पन्ना अजयगढ़

मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी 427.21 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 314.50 हे. कुल रकबा 741.71 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 033- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(6) (3)

(4)

(5)

पन्ना

निजी 275.926 हे.

अजयगढ़ कुंअरपुर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

एवं शासकीय भूमि रकबा 144.500 हे.

कुल रकबा 420.426 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 034 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

पन्ना शाहनगर

निजी 0.11 हे . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सलैया फेरन सिंह

सलैया फेरन सिंह तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे.

कुल रकबा 0.11 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 035- अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर

ट्रॅडा

निजी 3.95 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 हे . कुल रकबा 4.45 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 036 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना शाहनगर

मिहगुवां तिलिया.

निजी 0.44 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.44 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 037 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में त्रर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

पन्ना शाहनगर

रैगुवां

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

रैगुवा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 0.36 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 0.36 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 038 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

(6) पन्ना अमानगंज

निजी 2.675 हे .

रैगुवां

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

गिटपिटा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 हे. कुल रकबा 2.750 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 039 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना

पगरा

अमानगंज

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पगरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी 0.263 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे .

कुल रकबा 0.263 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

119 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 041- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

पन्ना

पन्ना

गिरवारा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

गिरवारा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.338 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.338 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 042- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1) (2)

(4)

(5)

(6) पन्ना

पगरा

अमानगंज

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

पगरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 0.150 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.150 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 043- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

[भाग 1 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(6) (3)

(4)

(5)

बघवारकलां

पन्ना रैपुरा

निजी भूमि

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

खोरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

रकबा 0.225 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.025 हे.

कुल रकबा 5.250 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 044 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

पन्ना

गुनौर

गुनौर

निजी भूमि

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

गुनौर तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

रकबा 1.822 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे.

कुल रकबा 1.822 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 045- अ- 82- वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

पन्ना

किशनपाटन

रैपुरा

निजी भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बघवारकलां तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

रकबा 0.375 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.375 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

121 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 046 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का दर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(4)

(2)

(3)

(6)

(5)

पन्ना

पड़ेरी

गुनौर

निजी भूमि

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

सिली तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

रकबा 0.987 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.987 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 047 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना

पन्ना

पहाड़ीखेरा

पहाड़ीखेरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी भूमि रकबा 0.15 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.15 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 048- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 122

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

पन्ना

पगरा

अमानगंज

निजी भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

पगरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

रकबा 0.263 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.263 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 219 -अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1) (2)

(3)

(5)

(4)

पन्ना

पवई भितरी मुटमुरु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 8.06 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.88 हे.

भितरी मुटमुरु तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कुल रकबा 13.94 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 220 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(5)

(6) (3)

(4)

पन्ना अमानगंज महुआडाड़ा

मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी भूमि 1.735 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.982 हे.

कुल रकबा 2.717 है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

123 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 221 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(6) (3)

(4)

(5)

पन्ना अमानगंज रामपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.270 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.037 हे. कुल रकबा 0.307 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 222 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(6) (3)

(4)

(5)

पन्ना अमानगंज

सिरी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.125 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 0.125 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 223- अ- 82- वर्ष 2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(6)

(4)

(3)

(5)

पन्ना अमानगंज

बलगहा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.225. हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.225 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 224-अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1) (2)

(4)

(5)

(3)

पन्ना अमानगंज मझगंवाशेख

संसाधन

कार्यपालन यंत्री, जल संभाग, पन्ना.

मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.173 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे .

कुल रकबा 0.173 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 226- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(6) (2)

(4)

(5)

पन्ना रैपुरा

माधवपुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पटी तलाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.75 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे .

कुल रकबा 0.75 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

125

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 227 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

पन्ना शाहनगर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

हरदुआ सारसबाहू.

हरदुआ सारसबाहू तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 0.400 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 0.400 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 228 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

(6) पन्ना शाहनगर

गजंदा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

चकरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 7.475 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.088 हे . कुल रकबा 7.563 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 229 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 126

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(4)

(5)

(6) (3)

देवेन्द्र नगर

पन्ना

भिलसांय

भिलसांय तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 4.588 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 4.588 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 230- अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1) (2)

(3)

(5)

(4)

पन्ना देवेन्द्र नगर रैगढ़

भिलसांय तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 0.25 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे.

कुल रकबा 0.25 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 231 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(2)

(5)

(4)

(6) पन्ना

जमुनहाई कलां

देवेन्द्र नगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

सकरिया तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.275 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.275 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

127 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 233 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना

सनौरा

अमानगंज

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत उपनहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि 1.559 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 1.559 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 234-अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

पन्ना अमानगंज

पतारा. अमानगंज

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 2.964 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 2.964 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 235 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(6) (2)

(4)

(5)

(3)

पन्ना अमानगंज

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

ककरहाई निजी भूमि 0.935 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.106 हे . कुल रकबा 1.041 हे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 236 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

पन्ना अमानगंज पिपरवाह

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 12.060 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.195 हे. कुल रकबा 12.255 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 99- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- टप्पा घाटीगांव

( ग) ग्राम- हुकुमगढ़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर.

रकबा

(है. में)

सर्वे क्र. (1)

(2)

304

0.120

318

0.050

कुल योग 0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 130- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-चीनौर

(ग ) ग्राम- अमरौल

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.255 हेक्टेयर

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(3) (1)

(2)

0.230 519

0.303

0.271 525

0.648

0.052

0.125

819

0.680 2624

1.123

0.042 2586

0.523

0.102

0.261

2587

0554

0.314 2631

0.217 2420

0.470

0.007 2421

0.387

0.235 2416

0.523

2591

0.084

0.471

0.021 502

0.136

कुल योग : 2.255 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 10 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 98 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर 130

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(ग) ग्राम- सूरजपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.620 हेक्टेयर

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में) (1)

(2)

(3) 20

0.850

0.010 21

1.540

0.150 29

0.100

0.740

30

2.790

0.140 48

2.160

0.130 34

0.100

1.920

35

0.060

1.620

36

0.330

0.060 37

1.810

0.090 38

2.120

0.110

0.120 39/1 , 39/2/ख, 39/3/ग 2.480

47

2.440

0.120

1.670

0.180 122/1 , 122/2

0.670

0.040 121/1,121/2

120

0.840

0.240 129

0.590

0.090 132

1.80

0.010

0.040 135

0.510

130

2.000

0.100

1.920

145

0.220 172

1.100

0.130 174

1.880

0.200 181

3.370

0.260 211

0.210

0.020 210

0.210

0.030 209

0.210

0.050 208

1.130

0.180 323

0.920

0.010 304

4.880

0.260 308

0.200

1.250

307

0.600

0.100 309

0.600

0.150 343

0.570

0.130 342

0.500

0.050 324

1.460

0.060 340

0.250

0.110 339

0.500

0.010 514

0.050

0.810

(1)

(2)

(3) 337

2.290

0.190 516

1.190

0.150 517

1.200

0.120 123

0.610

0.020 125

0.120

0.010

0.010 126

0.120

127

0.010

0.130

4.620

55.270

कुल योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. 06- अ- 82- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- राजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- कुरेला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.706 हेक्टर.

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा

नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

839

0.108

840

0.097 भाग 1 ]

131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

841

0.033

842

0.154

845/2

0.126

847/2

0.065

0.054

848

849

0.020

851/2

0.049

योग .. 0.706

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लोक निर्माण सेतु बछौन मार्ग के कि.मी. 17/2 में उर्मिल नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन- 111-अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

( ग ) ग्राम-संग्रामपुर, प.ह.नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.880 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

नहर कार्य निजी भूमि

80

0.040

31

0.320

(2)

(1)

0.710

34

0.080

81

0.360

121

33

0.160

35

0.050

0.160

36

40/1

0.400

0.080

40/2

60/2

0.020

0.200

61

59

0.640

0.240

127

0.200

71

75/2

0.160

77

0.090

0.200

79

122

0.400

123

0.040

0.340

126

125

0.030

0.320

129

130

0.360

0.240

131/1

78

0.200

232

0.040

132

0.030

131/2

0.240

0.240

131/3

0.250

137

0.700

234

0.200

75/1

7.740

कुल योग निजी भूमि

शासकीय भूमि-

124,37,73,76,105 0.140 कुल योग- 7.880

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

132

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82-11-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील/तालुका- बाड़ी

(ग) नगर/ ग्राम- सनखेड़ा, गौरा मछवाई, बिसेर, गडरवास (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.902 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित किये जाने

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

वाला रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

ग्राम-सनखेड़ा

0.040

1.000

36/2/2

4.451

0.048

0.020 36/2/1

2.044

35/1

0.020

0.955

0.567

20/2/1

0.040 34/1

4.790

0.089 20/1

0.076

1.133

21

0.036

1.513

33/1

1.834

0.149

0.080 23

2.744

24/1

1.619

0.068

0.028 24/2/2

1.007

24/2/1

1.396

0.040 .

25/1/1

2.226

0.020 25/1/3/1

0.336

0.032 25/1/2

1.133

0.016 25/1/3/2

1.890

0.101 25/2/2/1

1.700

0.032

(2)

(3) (1)

0.182 130/1

4.856

0.040

1.700

109/1

0.080

1.700

109/3

0.141 109/2

1.938

0.121 124

1.137

0.064 123

0.437

0.242

3.447

158

0.089

1.505

163

0.015

1.157

177/1

1.157

0.048 177/2

0.040

1.157

177/3

0.020 177/4

1.152

0.020

0.809

176/1

0.020 176/2

0.809

0.809

0.016 176/3

0.020 176/4

0.809

0.008 176/5

0.809

0.020 176/6

0.809

0.809

0.020 176/7

0.016

0.809

176/8

0.020

0.809

176/9

0.008

0.318

176/10

0.121

0.951

164/1

2.384

0.951

164/2

4.691 योग 63.182

ग्राम-गौरा मछवाई

1.046

0.040 18/1/1

0.060 18/1/2

1.046

0.101

2.266

19/3

19/2/2

1.478

0.010

0.048 18/3/1

1.048

0.024 18/2/2

1.046

2.023

0.068 23

2.526

0.080 24/1

0.032 24/2

2.266

0.060 22/1

2.023

0.040

1.174

0.040 22/5

1.175

0.028

2.375

84/1

7.923

0.161 25

0.202

5.917

26/1

1.882

0.056 71 भाग 1 ]

133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

(3) 69

0.101

3.153

72/2

0.870

0.101 72/1

0.870

0.101

42.107

1.353 योग

ग्राम-बिसेर

3.642

0.283 65/4/2/2/2

3.933

0.040 65/1

2.023

0.040 65/4/1

1.703

0.032 64/3/2

1.396

0.101 65/2

0.072

1.133

64/2

2.023

0.101 64/1

2.023

0.052 66/1

0.571

0.202 66/2

1.691

0.141 67/5

1.133

0.121 67/4

1.133

0.121 79

2.274

0.097 78/2/2

0.445

0.060 78/1

0.040

1.133

76/1/2

0.878

0.036

1.097

76/1/1

0.035

0.890

0.020 73/1/1/2

0.040 73/1/1/1

1.133

0.060 73/3/2/2

1.133

1.102

0.101 76/2/1

76/1/1/2

0.072

0.230

योग

32.719

1.868

ग्राम-गडरवास

75/1

0.052

1.538

75/2

1.769

0.048

0.012 74/5/2

1.133

0.016 74/5/1

1.133

74/1

1.740

0.020 74/2/1

1.214

0.024 74/2/2

1.368

0.072

0.040 74/3

1.133

74/4

0.040

1.133

64/4

4.453

0.032 64/1

0.575

0.020 64/3

1.213

0.052

(2)

(3) (1)

0.121 48/3

1.243

63/1

2.842

0.101

0.889

0.080 50/1/4

0.889

0.080 50/1/3

0.024 50/2

0.809

0.024 50/3

0.809

0.546

0.032 51/3

0.080 51/2/2

0.781

0.020 51/2/1

0.556

27.766

0.990 योग

अर्जित होने वाला कुल रकबा= 8.902 हेक्टेयर (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बारना दांयी नहर एम 2 डी 4 की सब माइनरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बरेली जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री , बारना बाड़ी, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ग्राम मोतलसिर के पास नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भूमि अर्जन.

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- बरेली

(ग ) ग्राम-मोतलसिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.715 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

564/1

0.276

692/1/1

0.439

कुल योग 0.715 134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम मोतसिर के पास नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील बरेली, जिला रायसेन में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज

( ग) नगर/ ग्राम- मसूरबाबडी, उमरहारी , गुलवाडा (घ) लगभग क्षेत्रफल- 138.552 हेक्टेयर.

भूमिकाविवरण

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेदर में) (3) ग्राम-मसूरबाबडी

7/1,9

4.671

0.560

1.246

0.356 10/2,12

4.456

4.456 7/2,9

3.145

2.005 10/1,12

11

0.405

0.405 13

0.291

0.291

15

0.053

0.053 136

0.073

0.073

2.155

0.260 134/1,135

140/1

1.323

1.000 143, 144,145

0.930

0.930 146,150,151/4 |

123/3

0.259

0.259 125/3

0.656

0.656

(2)

(3) (1)

0.405

0.405

89/2, 103/3/2

0.287

0.287 138

0.667

1.677

134/2/1 , 135

143,144,145

0.930

0.930 146,150,151/2

0.161

0.161 123/1

125/1

0.365

0.365

0.295

0.295

152/2

0.805

0.290 134/3 , 135

140/2

0.176

0.176 142

3.000

3.536

143/1,144,145

0.930

0.930 146,150,151

0.930

0.930

143/3,144, 145, 146,150,151

152/1

0.405

0.405 132

0.922

0.922

0.725

0.725 133/1

3.775

3.005 133/2

0.089

0.089

232/153

172

0.206

0.206

0.400 170

0.777

6.520 155

6.520

0.737

0.737 156

167/1

0.758

0.758

168

1.805

0.906 169

1.040

0.490

0.290

0.290 158/1/1

0.805

0.805

164/2 , 165 , 167

0.299

158/2

0.299

0.170 158/3

0.170

0.806

0.806 164-166

0.490 165

0.490

2.890

2.890 157/2

0.097 160

0.097

0.212 184/2

0.813

0.085 185

0.085

0.105 215

0.105

0.065

0.065 216

220/1

0.332

0.332

0.500

4.464

211/1 , 221

0.174

225/1

0.174

0.138

0.138 214 भाग 1 ]

135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(3) (1)

(2)

220/2

0.331

0.331 225/2

0.177

0.177 161/1

1.214

1.214 162

0.247

0.247 163

0.332

0.332 158/1/2/2

0.396

0.396 157/1/1/1/1

0.153

0.153 127

0.611

0.611 128

0.077

0.077 129

0.210

0.210

130

0.450

0.450

118

0.858

0.858

0.183 119

0.183

121

0.299

0.299

0.037 123/2

0.037

125/2

0.061

0.061 133/3

0.296

0.296 140/3

0.037

0.037

8/5

0.587

0.200 17/2

0.445

0.205 113

0.516

0.516 112/2

2.592

2.592 112/1

2.404

2.404 110

0.210

0.210

111

0.548

0.548 116

0.158

0.158 101

0.085

0.085

0.277 100

0.277

0.190

0.190 99

89/3/2

1.384

1.384 107/1

0.059

0.059 91/1

0.073

0.073

85/1

0.045

0.045 107/2

0.057

0.057

0.073 91/2

0.073

85/2

0.049

0.049 109

0.255

0.255

0.248

0.248 105/1

81

0.478

0.278

0.024

0.024

103/2/2/2 , 89/2

0.445

0.445

103/2/1 , 89/2

0.344

0.344 103/3/1 , 89/2

95

0.097

0.097 96

0.194

0.194 98

0.170

0.170

(3) (1)

(2)

0.158

0.158 92

0.158

0.158 88

0.348

0.348

68/1

0.979

0.979

90

1.384

1.384

89/3/1

0.335

1.011

134/2/2 , 135

0.073

0.073 177/2

0.793 183/2

0.793

0.273

0.673

187/1-191

0.223

1.213

187/2-191

0.929

0.929

188/1 , 189 , 190

1.718

1.718

188/2 , 189 , 190

1.115

1.115

188/3 , 189 , 190

1.115

1.115

188/4 , 189 , 190

0.757

0.757

188/5 , 189 , 190

0.210

0.210

218

0.165

0.165

158/1/2/1

1.275

1.375

161/2

1.064

1.064 157/1/1/1

1.218

157/1/2

1.218

2.395 154

2.395

0.825 17/3

1.011

0.509

0.809

17/4

1.011

0.900 17/5

0.360

0.160 75

0.119

0.119

107/3

4.047

4.047

105/2

0.104

0.104 103/2/2/1 , 89/2

1.762

1.762

103/1 , 89/2

0.267 87

0.267

1.161 89/1/1

1.161

0.500 67/4

0.783

0.105 82/1

0.809

0.750 82/2

0.810

0.809

0.650 82/3

0.405 82/4

0.809

0.809

0.109 80/3

0.405

0.802

80/4

0.809 80/5

0.809

1.535

1.535

79/1

0.500

1.000

79/2

0.500

1.000

79/3 136

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(3)

(2)

ग्राम- उमरहारी

257/1

0.146

0.146 256/1

0.162

0.162 252

0.101

0.101

0.283

253/1/1

0.283 253/1/2/1

0.372

0.372

253/1/2/2/1

0.364

0.364

258

0.061

0.061 259

0.057

0.057 257/2

0.113

0.113

256/2

0.615

0.615 253/1/2/2/2

0.999

0.999 255

0.166

0.166 249

2.177

1.177 254

0.334

0.534

250

0.208

0.050 253/2

0.275

0.275 261

0.206

0.206

1.958

0.350 304 , 314 , 315

0.105

253/2/2

0.105 302/2

0.133

0.133 274/1

0.041

0.041 264/1

1.808

1.000 263

0.271

0.271 270

0.400

0.709

273

0.316

0.316 265/1

3.250

3.250 268

0.194

0.194 274/2

0.050

0.202

275

0.466

0.266 297/2

0.032

0.032 298

0.587

0.587 253/2/1

1.619

1.619

0.405

253/2/2

0.105 300

0.073

0.073 302/3

0.162

0.162 272

2.189

0.289 264/2

1.214

1.214

ग्राम -गुलवाडा

77

0.100

0.304

78

0.530

0.100 72

1.000

7.839

(2)

(3) (1)

40

0.291

0.291

0.500 41

1.295

0.198 43

0.198

0.307

0.150 44

42

0.146

0.146

0.182 37

0.182

0.405

0.809

28/1/2 , 29 , 30

36

0.117

0.117

0.324

0.324 38

1.218

35

1.218

1.388

1.388 34

3.500 32

4.561

13

0.725

0.725 14

0.158

0.158

0.170

0.170 15

0.194 16

0.194

18

0.575

0.575

0.666 2/1

0.666

0.680 2/2

0.680

3

1.032

1.032

0.174 4

0.174

6

0.271

0.271 7

0.093

0.093

0.093 8

0.093

10

0.283

0.283

5.560

5.560

1.951 11/2

1.951

0.101

12

0.101

0.380 17/1

0.380

17/2

0.603

0.603

0.243 19

0.243

20

0.045

0.045

0.441 21

0.441

22

0.182

0.182

0.210 23

0.210

24

3.064

2.000

1.371

4.371

28/1/1 , 29 , 30

0.834

0.834 31/2

138.552 योग

184.108

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मसूर बावड़ी जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

137

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. 2097 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) ग्राम- अम्बारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.87 हेक्टेयर.

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

522

0.17

106

0.08

429

0.05

133

0.40

218

0.48

200

0.12

195

0.36

439

0.01

392

0.03

426

0.01

0.02

428

0.14

379

कुल योग .. 1.87

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. 13398-99 - भू-अर्जन-10. क्रमांक- 10387 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़ , मवासा झाडला

(ग) नगर/ग्राम- मवासा, पाडल्याखेडी, झाडला.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.706 हेक्टेयर .

ग्राम-मवासा

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

196

0.038

0.010

215/2

0.018

197

0.018

198

0.006

199

200

0.007

0.025

201/1

0.010

202

204

0.025

207

0.013

210

0.013

221

0.006

222

0.007

0.013

223

234

0.051

0.005

235/2

0.020

240/1

0.030

240/2

240/3

0.010

0.051

241

0.025

242 138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

0.020 347

348

0.025

0.020 349/2

0.466

कुल रकबा

ग्राम-पाडल्याखेडी 6/1/1

0.100 9/5

0.076 10

0.040

0.030 11/3

0.005 11/2

0.020 12

0.020

0.013 50/1

57/2

0.050 58

0.050

0.020 50

0.040 120/3

0.013 50/3

0.050 57/1

60/2/6

0.055

0.006 63/3

0.025 64/1

0.020 63/5

0.050 64/3

63/4

0.005 64/4

0.040 63/1

0.035

0.040 63/2

0.020 65

66/1

0.006 67/1

0.020

0.030 125/1

150/1

0.006 125/2

0.020 126

0.007 128/1

0.012 128/2

0.005

0.006 150/2

150/3

0.006 151

0.020 152

0.007

0.006 153

(2)

(1)

0.020

167

0.008

183/2

0.010

184/2

0.021

185/3

0.030

186/1

0.030

219

0.070

221/1/2

0.020

245/1

0.030

244

0.020

245/2

0.020

245/3

0.020

248/1/1

0.080

248/2

251

0.050

0.060

252

0.050

254

0.015

255/1

0.008

255/2

0.006

256/1

0.150

266/1

267

0.006

0.050

266/2

1.748

कुल रकबा

ग्राम-झाड़ला

0.050

2

6

0.070

0.180

7

0.420

5/1

0.100

5/2

0.013

8

16/2

0.150

0.060

16/1/1

0.070

16/1/2

0.020

13

0.408

15/1

0.025

24

0.013

25/1

0.170

25/2

0.070

26/2

0.020

28/1

28/2

0.040

0.090

34

0.126

58/1/2

60

0.010 भाग 1 ]

139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

65/2/3

0.280

68/2

0.005

0.005

68/1

68/3

0.003

66/2

0.006

66/1

0.010

80

0.030

92

0.050

91/1

0.010

89/2

0.061

338/2

0.015

339/2

0.006

338/1

0.030

100/1

0.006

100/2

0.006

0.004

332/1

311

0.025

310

0.110

298

0.030

306

0.070

308

0.020

307

0.050

299

0.005

293/1

0.100

293/2

0.050

294

0.100

12/2

0.020

83/1

0.040

86/5/1

0.030

87/1/1

0.010

83/1

0.020

0.020

87/1/2

292

0.030

775/2

0.040

775

0.080

कुल रकबा 3.482

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ---मवासा, पाड़ल्याखेड़ी, झाड़ला मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 13400-01 - भू-अर्जन-10 . क्रमांक- 10387- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़ बोडा बोरखेड़ा

(ग) नगर/ग्राम- बोडा, बकानी , झाड़पीपल्या, गाथला, चोरखेडी, ढाबला, पनवाडी, कंडाराकोठरी, पीपल्याबीरम्, कोटरीकला, बोरखेडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.039 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

ग्राम-बोडा

0.065

1197/1

0.013

1197/2

1283/1

0.032

1283/2

0.013

1281/1

0.013

0.013

1281/2

1282/2

0.026

1278

0.026

1280

0.038

1277/1

0.019

1279/1

0.013

1277/2

0.019

1279/2

0.013

1275

0.013

1276

0.076

1273/2

0.056

1199

0.063

1200/1

0.137

1200/2

0.100

0.089

1241/2

1242/2

0.104

0.026

1241/1

0.052

1242/1/1

1240/3/1

0.026 140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(2) (1)

0.063 1242/1/2

0.010 1097

0.405 1098

1095

0.126 2341/2

0.024 2341/1/2

0.139 1096

0.013 2340

0.020 2334

0.076 2346/1

0.026 1089

0.039 1077/2

0.063 1074

0.089 1075

0.013 1071/1

0.113

0.152 1071/2

0.215 1067 *

2.631

कुल रकबा

ग्राम-बकानी 14/1/1

0.126 14/1/2

0.024 14/2

0.002 14/3/1

0.126 14/3/2

0.052 16/1/1

0.215 16/1/2

0.078 68/2

0.890 118/1

0.152 117/3

0.039 117/4

0.039 147/1

0.052 148/1

0.005

0.010 146/3

147/3

0.040

0.090 148/2

146/2

0.005

0.045 147/2

368/1

0.025 368/2

0.020 369

0.065

0.078 371/1

341/2/4

0.026

(2)

(1)

0.052

350/2

0.078

371/2

0.065

371/3

350/3

0.013

0.012

354/2

0.078

357/3

357/2

0.005

0.025

352

0.005

359

0.025

353

354/3

0.046

348

0.126

350/1

0.165

0.126

341/3

3.025

कुल रकबा ..

ग्राम-गाथला

0.042

26/1

कुल रकबा .. 0.042

ग्राम-चोरखेडी

136/1/1

0.039

0.214

461

0.026

460/2

0.021

460/1/1

0.022

460/1/2

460/1/3

-0.022

0.344

कुल रकबा

ग्राम-झाडपीपल्या

0.080

44

0.013

49

0.065

51/1

0.040

51/2/1

0.078

46

0.040

51/2/2

0.010

34/1

34/3

0.010

42

0.045

0.040

43

0.013

50

68

0.013

41/2

0.065

0.025

76/2 भाग 1 ]

141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2) 62/1

0.100 75/2

0.012 721/2/1

0.015 61/1

0.060 63

0.266 140/3/1

0.119 140/3/2

0.119 140/3/3

0.119 141

0.026 142

0.052 149

0.065 152

0.318 159/2

0.053

0.065 554/1/4

160/2

0.065 740/2

0.318 554/1/2

0.052 554/1/1

0.039 554/3

0.052 641

0.126 644/1

0.050 644/2

0.050 644/3

0.050 718

0.013 639

0.078 646

0.078 650

0.091 717/2

0.025 531

0.013 651/1/1/1

0.013 651/1/1/2

0.013 651/1/2

0.026 651/2

0.013 532

0.025 652

0.039 683/3

0.039 683/4

0.039 738

0.191 740/1/1

0.032 740/1/2

0.033 743

0.013 741/1

0.026 730/1

0.052 741/2/2

0.015 (1)

(2)

0.026

751/2

750

0.065

0.020

751/1

767

0.013

0.015

769

3.734

कुल रकबा ..

ग्राम ढाबला

9/1

0.120

9/3/1

0.053

9/4

0.025

7/1

0.025

7/2

0.025

2

0.101

17

0.038

476

0.038

305/3/2/1

0.015

305/3/3

0.030

307/1/2/1

0.038

307/1/2/2

0.038

430

0.038

429

0.038

427

0.038

423/1

0.051

314/1

0.033

321/1

0.051

311/1/2

0.025

314/2/2

0.051

416/1/1

0.013

317

0.038

318

0.038

0.051

311/1/3

320

0.019

416/1/2

0.013

422/1/2

0.025

1.068

कुल रकबा

ग्राम-पनवाडी

263

0.051

265

0.051

262

0.063 142

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2) 266/1

0.038 269/2

0.013 266/3

0.038 269/3

0.013 266/2

0.038

0.013 269/1

256

0.126 276/1

0.038 276/2/1

0.019 276/2/2

0.019 277/1

0.038 277/2

0.038 278/1

0.015

0.020 279

280

0.030 284

0.009 253/3

0.018 253/1

0.018 253/2

0.018 251

0.025 250/5

0.019 250/4

0.019 250/3

0.019 250/2

0.019 250/1

0.019 566/2/2/1

0.089

0.020 585/1/2

585/1/1

0.020 588

0.038 587

0.225 592.

0.038 609/2

0.013 593

0.038 609/1

0.078 601/1

0.013

0.089 599/2

602

0.038 603/3

0.051

कुल रकबा . 1.594

ग्राम-कंडारा कोटरी 390/1

0.006 388

0.405 387

0.332

(2)

(1)

382

0.063

0.076

411/1

330

0.076

381

0.076

0.076

412/4

412/1

0.065

0.006

299/2

0.007

300/2

412/2

0.013

373/3/2

0.051

0.013

378/2

0.025

413/2

0.038

373/3/1

0.025

413/1

373/2

0.101

329

0.013

0.006

290/1

0.013

291

327

0.038

0.038

308

306

0.038

307

0.051

303

0.076

0.025

305/3

0.006

299/3

0.007

300/5

0.006

299/4

0.007

300/5

0.013

305/1

326

0.013

0.006

290/2

0.063

292

0.025

293

0.013

296

412/3

0.013

0.076

414/2

0.038

414/1/2

2.037

कुल रकबा

ग्राम-पीपल्याबिरम

0.117

16

0.065

15 भाग 1 ]

143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2) 113

0.065

0.051 659

0.065 14

88/1

0.051 91/1

0.025 114/2

0.025 10

0.013 18

0.025

0.025 88/2

91/2

0.013 664/2

0.013 87/1

0.013 88/3

0.025 89/1

0.038 118/1

0.091 661

0.038 87/2

0.038 88/4

0.025 118/2

0.038 657

0.013 87/3/1

0.059

0.013 88/5/1

0.078 118/3/1

0.065 22/1

86/1

0.078 114/1

0.013

0.013 658/1

112

0.013 19

0.013

0.025 658/2

0.013 85/3

0.013 21

0.038 86/2

0.091

0.025 656

651/1

0.051 651/2

0.013 647/1

0.151 648

0.151

0.126 505/1

507

0.104 508

0.278 511/1

0.078 511/2

0.164

(2)

(1)

0.065

511/3

0.065

511/4

513

0.013

0.117

514

0.253

517

0.151

516

0.117

522

523

0.151

524

0.104

0.091

525

0.126

491

3.516

कुल रकबा

ग्राम-कोटरी कलां

0.151

596

0.038

669

0.104

599

0.126

605

0.190

84

0.065

229/2/1

85

0.013

600

0.091

0.091

608/1

0.025

608/2

0.126

609/1

0.139

601/3

0.190

601/5/1/2

0.013

627/1

627/3

0.052

0.013

629/1/2

705/2

0.013

626/3

0.025

603/2/1

0.013

626/1

0.013

0.013

626/2/1

0.065

629/2

0.026

629/3

0.065

601/5/1/1

0.026

627/3/1

0.013

629/1/1

0.013

719/1/1

0.026

603/2/2

671

0.038

719/3

0.013 144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2) 719/2

0.013

0.013 719/1

0.013 744/1

796

0.013

0.091 798/1

802

0.025

0.091 798/2

0.065 794/2

0.038 794/1

0.078 795/1

790

0.126 862/2

0.038 862/1

0.013 228/1

0.038 204

0.038

0.013 93/2

0.051 786/1

21/2

0.126 92/1

0.013 251/2

0.019 253/1

0.026 94/1

0.013 250/1

0.126 94/2

0.013 95

0.065

0.065 96/2

0.038 259/1

97

0.026 89/2

0.126

0.091 235/2/1

89/1

0.006 247

0.065 31/4

0.078 31/5

0.038 31/3

0.038 23/1

0.013 21/7

0.038 21/6

0.038 21/4

0.026 21/5

0.038

0.065 259/3

0.013 259/2

259/4

0.091 260

0.126

(2)

(1)

786/3

0.091

232/2

0.013

227

0.013

795/2

0.013

0.013

797

803

0.038

0.078

721

739

0.013

0.013

738

0.038

737/1

0.051

786/2

772

0.038

0.038

770/1

4.328

कुल रकबा

ग्राम-बोरखेड़ा

0.038

529

528

0.065

0.091

554/2

0.025

531/1

0.065

531/2

526

0.126

535

0.091

0.065

527

522/1

0.078

536

0.013

0.240

522/2

538/3

0.091

521/1

0.104

521/2

0.013

558/1

0.151

0.126

556

0.318

554/1

1.720

कुल रकबा .

उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बोड़ा से बोरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10387 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]

145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- जामोन्या गोपचौहान, मानपिछड़ी, झाड़ला, आवली, कोटरी कलां.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.315 हेक्टर .

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-जामोन्यागोप चौहान

12

0.051

398

0.051

कुल रकबा 0.102

ग्राम-मान पिछाड़ी

1

0.079

2/1/1

0.101

212/5

0.065

3/2

0.077

3/9

0.089

141/3

0.064

135/22

0.278

136/20

0.101

0.228

0.139

219/2

कुल रकबा 1.221

ग्राम-झाड़ला

527

0.190

524/2

0.357

524/1

0.164

542

0.253

540

0.126

(2)

(1)

509

0.190

0.025

508

0.417

507

0.380

567/4

0.190

576/2

0.126

608/1

0.126

606/2

581/1

0.291

581/2

0.291

593/1

0.177

0.177

593/2

0.177

594/1

594/2

0.126

0.038

597

737

0.038

736

0.064

606/1

0.318

0.025

352

4.266

कुल रकबा

ग्राम-आवली

0.215

271

272

0.190

0.064

275/1

0.215

274

0.038

394/359

360

0.078

0.013

277

0.038

305

0.013

279/1

0.139

304

0.228

303/4

303/3

0.151

0.078

303/2

202/2

0.112

कुल रकबा 1.572

ग्राम-कोटरी कलां

0.190

1679

0.443

1686/1

0.215

1686/2

0.126

1681 146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

1700/2/1

0.013

0.038

1701/1

1701/3

0.013

1638/1

0.139

1637/11

0.013

1638/2

0.089

1637/1

0.013

0.089

1637/4

0.051

1637/2

0.025

1637/5

0.025

1637/3

1637/6

0.025

1637/7

0.038

1637/8

0.013

1637/10

0.013

1705

0.113

1636/2

0.013

0.078

1499

1490/3

0.013

0.392

1501/2

0.252

1501/1

कुल रकबा 2.432

उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है जामोन्या से कोटरी कलां मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. 465- भू- अ.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- सुलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.253 हेक्टर.

रकबा

सर्वे नं.

(हे . में )

(2)

(1)

0.253

201

(2) उक्त सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में डूब से प्रभावित होने के कारण भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना संभाग -2 धरमपुरी जिला धार (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं . पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

प्र.क्र. - 01 - अ-82-2012-13- करमाखेड़ी-1022.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- राघौगढ भाग 1 ]

147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(ग) नगर/ग्राम- करमाखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.587 हेक्टेयर एवं परिसम्पत्तियां .

सर्वे नं.

परिसम्पत्तियां

रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

(3) 12/2

0.023

17

0.041

कुआ-1 पक्का, तथा फलदार वृक्ष -15 18

0.523 टीन शेड ई कुआ-1 पक्का, तथा फलदार वृक्ष -15 की दीवाल का बना हुआ एवं फलदार वृक्ष -03 योग .. 0.587

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गुना- रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण II ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र.क्र. - 02- अ- 82-2012-13- गोरा- 1024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील - राघौगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- गोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.921 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

74/2

0.053

75

0.314

76

0.226

78/1

0.232

78/5

0.039

78/3

0.047

205

0.010

योग .. 0.921

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुना रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण II ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. - 18 - अ- 82-2011-12 - सूरजपुरा - 1020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील - मक्सूदनगढ

(ग ) नगर/ग्राम- सूरजपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.731 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.052

15

13/1

0.010

0.157

13/2

0.105

22/1

0.042

23/4

24

0.010

0.063

25

0.073

26

12

0.073

47/1

0.047

0.021

21

14/5

0.078 0.731

योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मक्सूदनगढ बायपास रोड निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. गन्ना-एस- 3 - क्षे . रा.- 12-13-347.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु करेली शुगर मिल प्रा . लि. , करेली , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

ग्रामों की संख्या

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र

क्र. (1)

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5) (2)

(3)

(4)

5856.47 1

124

नरसिंहपुर/करेली

फैक्ट्री गेट / मेरेगांव

2

82

4846.13

पुरगवां / मेरेगांव

नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा

3

1234.31

92

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा

310.50 4

13

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/नरसिंहपुर

12247.41

योग .. 311

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

करेली शुगर मिल प्रा. लि.

गन्ना क्षेत्र आरक्षण

पिराई सत्र 2012-13

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील करेली

गन्ना फसल

आच्छादित क्षेत्र

क्र. ग्राम का नाम क्षेत्र की परिवहन प.ह.नं.

पिराई हेतु क्रय उपलब्ध का

योग गन्ना क्षेत्र

उत्पादन 50 टन

केन्द्र

जड़ी मड़ी

का साधन

10-11 में 09-10 में (हे. में ) प्रति हे. गन्ना है. में

रोपा 11-12में

कारखाने से दूरी

नाम

वर्ष

2012-13 में (2)

(12) (1)

(3)

(6) (7) (8) (9)

(11) (4) (5)

(10)

8.00

13.00 33.00

7.00

1

35

50.00

13.00

2क

कुम्रोडा

ट्रक, ट्रेक्टर

"

0.80

3.00

40

2.50

1.00 6.50

खमरिया

2

2क

_"_

_"_

1.50

0.50 38

1.00

1.50

4.00

3

2क

गुडवारा

_"_

_"_

15.00

15.20

7.00 29.70

7.50

4 रीछई

39

2क

_"_

3.00

0.50 35

0.50

1.00

5. वगदरी

4

1.50 149 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(2)

(1)

(6)

(9)

(12) (3) (4) (5)

(7) (8)

(10) (11)

2.00 6

20

4.50

10.00

3.50

बम्होरी

4

2.00

50.00

ट्रक, ट्रेक्टर

7 बीतली

3.00

4

6.00

14.00

8.00

17.00 _"_

28 _ " _

_"_

_"_

8

4

12.00

2.00

3.00 26

5.00

5.00

सगरी

_"_

_"_

10.00

25.20

9

25

5 13.00 10.00

मिढली

2.20

_"_

_"_

8.00

28

5 16.00

30.20

16.00

6.20

10 हिरनपुर

_"_

1.00

1.00

2.50 _"_

11 सिलवानी

25

5

0.50

0.30 _ "_

_"_

1.00

1.00

2.50

0.50

24

6

0.30 कुडी

12

_"_

_"_

मोथेगाव

12.30

5.00

5.00

2.30

0.70 13

15

6

"

2.00

14 मानेगॉव

6

4.50

2.00

0.50

13

0.50 "_

_"_

15

1.00

1.00

25

6

2.50

0.50

1.00 धरमपुरी

"

_"_

22

7

1.00

1.50

3.00

0.50

0.50

16 गुरसी

"

_"_

0.50 23

7

1.00

1.00

2.50

17 गोकला

0.50

"

_"_

2.00

3.00

7

27

24.00

10.00

12.00

18 विचुआ

"

_"_

19

30

24.00

24.00

30.00

7

60.00

6.00

समनापुर

"

_"_

20

27.63

14.50

10.00

7

3.20

29

14.43

रमपुरा

_"_

21

20.60 खैरी

35.42

मेरेगांव

86.42

46.00

5.00

13

12

"

22

18.00 _"_

9.50

9.00

2.00

खैरूआ

15

12

7.00

मेरेगांव _"_

_"_

27

2.00

12

2.50

1.50

6.00

1.50

गुरासिया

23

_"_

पिपरिया

44.20

95.62

50.00

8.00

24

13

12

37.62

मेरेगांव

_"_

_"_

7.85

3.00

2.00

25

10

2.85

3.00

12

महलपुरा

"

_"_

3.80 15

10.00

4.00

2.50

3.50

12

मेरेगांव 26 मेरेगांव

"

22

4.00

5.00

2.50 मेरेगांव

15.80

6.80

12

27 रेवानगर

_"_

_"_

28

4.00

1.00

17

12

1.50 1.50

0.50 लुटवारा

_ "_

3.00

2.00

0.30 25

3

6.00

1.00

29 खला

_"_

30

13.00

3.00

20.00 26

3

पलोहा

11.50

27.50

"

_"_

3.00

9.00

2.00

31

29

3

0.70

4.00

पिंडरई खुर्द

_ "_

3

7.00 _"_

0.80 28

3.00

1.20

2.80

32 पिंडरई कला

_"_

30.00 33

10

6.00 134.21

78.00 50.21

21

अम्हेटा

"

_"_

3.00

1.20 34

2.50

7.00

12

21

1.50

करौंदा

"

_ "_

7

14.50

19.81

35 खिरिया

10.00

21

8.81

1.00

"

_"_

16.50

45.00

16.50

36 बीनेर

22.00

6.50

8

21

"

_"_

6

119.00

135.00

21

112.21 40.00 271.21

37 मोहद

"

-"-

38

30.00

आमगॉव

8

160.00

22 153.00 128.39

311.39

"

_"_

39

5

241.00

22 126.00 85.00

30.00

130.00 वधुवार

"

_"_

40

12

22 55.00

112.00

47.00

12.00

बम्होरी

45.00

"

480.00

102.00

करेली

17

235.81

5

632.81 _"_

41

295.00

"

_"_

42

152.00

147.00

300.21

40.00

8

16

कठोतिया

113.21

_"_

_"_

जनौर

43

9

20.00

93.00

18.00

16 40.00 35.00

_"_

_"_

11

151.50

210.00

102.00 100.00

8.00

44 पिपरिया

14

_"_

_"_

बसेडी

45

10

2.50

11.00

9.29

25.29

14

5.00

"

250.00

12

14 116.00 104.00 30.00

70.00 46 राकई

"

_"_

34.20

2.50

3.70

14

16.00 14.50

15

47 कुम्हडी

"

_"_

48 खैरी

12

3.00

14.50

13.00

15

12.21

28.21

"

_"_

15

2.50

3.10

49 रामपिपरिया

15 10.00

7.00

20.10 150

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

4.40

15

18

50 सुरंगी

ट्रक, ट्रेक्टर

_"_

13.00

20

20 51 कंधरापुर

2.00

25

20 52 करहैया

_"_

53 कोसमखेडा

20 50.30

25

2.50

13

20 54 कौडिया

_"_

17.00

25

20 55 जल्लापुर

20

" 14

56 पिपरिया

23.00

22

4.00

20 57 विचुआ खुर्द

"

20

3.50

21

58 विचुआ कला

"

28

20

4.00 59 बेलखेडी

27

24

0.90 60 जीरागोरा

1.60 61 दिल्हेरी

20

24

_"_

62 नयाखेडा

15

24 90.00

_ "_

1.40

20

24 63 करहैया

24 25.00 64 बासादेही

16

"

6.00 इमलिया

24

6

65

_"_

96.00 66 कोदसा

9

13

_ "_

7

20.00

13 67 गोंगावली

_"_

16.50 68

6

13 जौहरिया

_ "_

69 देगँवा

10

3.00

13

_"_

13 बसखेडा

70

10

10.00

"

71

28.00

13

7

बासादेही

"

19

26

45.00 72 करताज

"

32

48.00

19 73 कपुरी

_"_

1.00 74 गौडी

19

19

"

1.00

18

75 तिघरा

19

3.00 76 पिपरिया

22

19

_"_

21

17.40 77 रैहली

19

"

1.00

24

78 खापा

26

2.50 79 नानौरी

15

26

_"_

निवारी

17

26 13.00 80

_"_

3.00 81

19

26 विचुआ कला

_"_

15

26 19.00 महगुँवा

82

_ "_

83 रमखिरिया

20

27

6.00

3.10 88

28

27 हिनौतिया

1.50 माचामउ

85

13 _ "_

27

"

40.00 86 गोवरगॉव

10

23

28.00 87 तिन्सरा

15

23

_"_

88 पिपरिया

15

23 38.00

_"_

30.00

15

89 बरौदिया

23

_ " _

90

11

23 17.60 सिमरिया खुर्द

_"_

13.00

23

12

सिमसिया कला

91

_"_

28.00 92 मिधवानी

8

18

[ भाग 1

(9)

(12) (7) (8)

(11)

(10)

50.00

6.00 4.00

8.90

0.50

2.00

45.00 _"_

16.00 16.00

_"_

0.00

1.00

4.60

2.60

_"_

106.00

8.50 15.21

40.49

"

6.00

1.00

0.50 2.50

_"_

35.81

3.00 15.00 3.81

_"_

3.00

46.00

2.00

21.00

_"_

1.00

9.00

3.50 1.50

3.00 0.50

7.00

3.00

0.40

7.81 _"_

2.60

1.21

_"_

1.51

0.61

0.00

0.50

_"_

3.00

1.00 1.00

0.40

_ "_

64.00

75.00

180.00

26.00

_"_

0.50

4.00

1.00

1.60

_"_

59.00

6.00 11.00

23.00

"

5.00 3.00

7.00

16.00

_"_

35.00 35.00

मेरेगांव

216.00

85.00

_"_

10.00

49.00

16.00 13.00

_"_

10.00

36.00

14.50 5.00

_"_

0.50 2.40

5.40

0.00

_"_

14.20

25.00

11.62

3.38

_"_

21.00 27.40

60.40

5.00

_"_

4.00 6.50

36.00

87.50

_"_

8.00

108.60

16.00

44.60

_"_

1.60

0.00

0.30 0.60

_"_

0.30

2.20

0.60

0.60

0.80

6.80 _"_

1.00

2.80

_"_

5.00

35.00

10.60

7.00

_ "_

0.40

3.00

1.00

1.00

_"_

1.20

5.50

2.00

1.00

_"_

4.00

3.00

27.50

10.50

_ "_

7.00

2.00

2.00

0.50

_"_

0.50

29.00

2.10

7.90

3.00 2.00

13.00

5.00

_"_

7.00

1.00

0.50 2.90

_"_

4.00

1.00

0.40 1.50

_"_

82.00

40.50 30.80 11.20

2.00

15.00 20.60

50.60 _"_

_"_

77.00

10.50 27.00 12.00

_"_

10.50 7.00 53.00

16.00

_"_

15.00 12.00

35.60

6.00

_ "_

11.80 3.80 27.80

11.00

_"_

7.00

23.50

56.00

21.00 151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(2)

(4)

(1)

(3)

(5) (6)

12

93

18 65.00 सासबहू

ट्रक, ट्रेक्टर

"

7

58.00

18 94 जोवा

_ "_

7

95.00 95

18 भुगवारा

_"_

10

2.20 96 चमरूआ

18

_ "_

97

30

1

1.00 अमथनू

_"_

5.00 98

1

28

सुआतला

_ "_

बम्हनी

0.40 99

1

40

_"_

0.90 रहली

33

1 100

"

0.50 पिपरिया

2ख 101

"

5

3.00 102 लुहारी

_ "_

0.50 103 बरमान

21

6

_ "_

बीकोर

104

28

6

0.60

_ "_

2.00 105 केरपानी

128

8

"

खमरिया

1.00 106

8

_"_

चिनकी

2.00 107

9

40

"

26

9 60.00 108 समनापुर

"

मेहंगँवा

7.00 109

9

"

28

9

7.50 110 धूरपुर

"

26

10 29.00 111 उमरिया

_"_

पिपरहा

112

27

4.00

10

_"_

3.00

30

10 113 मोहद

_"_

6.00 114 रातीकरार कला 22

11

"

15

4.00

11 115 देवरी खुर्द

_"_

11 10.00 116 रातीकरार खुर्द

_ "_

117 देवाकछार

12

17.00

11

11

_ " _

15.50 118 बारहा

15

2.00 119 केरपानी

28

25

_"_

खिरिया

1.10 120

25

_"_

बसौदा

13

25

1.00 121

_"_

हरदगाव

25

3.60 122

17

"

17

4.00 123 ग्वारी

25

_"_

1.00

20

36

124 महलवाडा

124 ग्राम

2792.80 2276.16

योग ..

(9)

(12) (7) (8)

(10) (11)

55.00

50.00

47.00 16.00 128.00

108.00

12.00

38.00

58.20

"

200.00

26.00

79.00

100.00

"

1.80

1.00

5.00

1.20

_"_

0.00

1.00

2.00

0.30

_"_

5.50

1.20

13.00

2.50

0.60

0.00

1.00

0.30

_"_

0.20

2.00

1.10

0.00

_"_

0.20

1.50

0.50

0.50

"

6.40

2.40

1.00

0.30

_"_

1.50

1.00

0.00

0.30

0.30

1.50

0.90

0.00

_"_

0.30

4.50

2.00

0.50

0.20 2.10

3.10

0.00

_"_

0.20 2.00

5.00

1.00

_"_

32.00 138.18

46.18

6.00

_"_

0.50 7.00

2.00 16.00

"

2.00

0.30

15.50

6.00

_ "_

10.00

8.20

58.00

19.00

_"_

4.00

2.00

0.50

10.00

_"_

7.00

0.50 1.00

3.00

_"_

2.00

5.20

14.00

6.00

"

0.30 2.00

4.50

10.50

"

8.00

6.00

20.00

2.00

_"_

3.00 13.00

36.00

6.00

15.00

30.00

10.50

4.00

_"_

0.30

5.00

2.00

1.00

"

2.00

0.90

0.00

0.50

_ "_

0.00

1.00

2.00

1.00

7.00

2.40

1.00 1.00

_"_

1.00

8.00

0.30 3.00

"

3.00

0.20 1.00

1.00

2282.20 798.51 5856.47

तहसील गाडरवारा

1 गोरास

14

73 20.00

ट्रक, ट्रेक्टर

"

76.00

11

73 2 मडेसुर

_"_

3 मोथेगांव

73 13.00

14

_"_

15

छवारा

6.00 4

73

_"_

5 कामती

15

75 58.00

_ "_

20

75

3.00 6 कुंदुआखेडा

50.00

42.00

19.00

3.00

18.00

"

160.00

8.00

76.00

59.00

"

10.40

27.00

11.00

3.00

"

12.50

1.50

5.00

3.00

"

14.00

40.00

47.00

112.00

3.00

8.50

2.50

2.10 152

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(2)

(6)

(8)

(10) (11) (12) (1)

(3) (4)

(7)

(9)

(5)

7

20

75

40.00

73.50

85.00

31.50

गरहा

190.00 50.00

ट्रक, ट्रेक्टर

"

_"_

15.50 125.00

8 निजोर

13

30.00

60.00 49.50

75

"

_ "_

20

8.00 9 अंजसरा

75

5.00

7.00 20.00

8.00

"

10

12.00

27.00

14.00

5.00

18

8.00

74

कुम्हीडाबर

11

11.00

23.00

10.00

8.00

5.00

झमरी

" 9

74

"

_ "_

10.00

0.00

22.00

12 कौडिया

6

37.00

15.00

74

_"_

4.00 50.00

17.00

22.00

8

24.00

74

13 झामर

_"_

_ "_

32.50

9.00

14

5

74

67.00

28.00

30.00

भूतपिपरिया

_"_

112.00

15

50.00

15.00

रमखिरिया

5

74 50.00 47.00

"

_"_

70.00

10.00

16

10

33.00 27.00

37.50 सिमरिया

79

"

_"_

10

76.00

138.00

19.00

60.00

17 खंचारी

79

59.00

_"_

18

320.00

560.00

84.00

248.00

7

228.00

करपगांव

80

"

47.00

80.00

10.00

19 देगवां

12

80

35.00

35.00

."

_"_

10.00

2.00

1.00

20

15

80 4.50 4.50

मेहगांव

"

_"_

1.50

2.50 25.00

11.00

21 सर्रा

15

80

11.50

3

80.00

150.00

19.00

22 बटेसरा

70.00

81

61.00

"

93.00

5.00

23 कनवास

" 8

27.00

47.00

81

41.00

"

0.00

1.00

0.50

24

20

0.30

0.50

81

कांकरकुईआ

_"_

20.00

100.00

10.00

38.00

25 खमरिया

10

81 52.00

_"_

_ "_

80.00

चीकसा

10

28.00

10.00

37.00 33.00

26

81

120.00

16.00

5 _"_

81

77.00

60.00 44.00

27 बंदेसुर

"

"

265.50

30.00

150.00 28

130.00 105.50

10

82

शाहपुर

"

_"_

30.00

8.00

22.00

14.00

60.00

29 बघौरा

14

82

"

7.50

7.50

17

3.50

25.00

10.00

भिन्डवार

30

82

"

35.00

110.00

20.00

40.00

50.00

रामखेडी

82

11

31

_"

_"_

0.20

1.50

0.50

32

0.00

1.00

82

15

सलगापुर

"

_"_

9.00

27.00 17

24.00

60.00

27.00

33

83

इमलिया

"

3.00

0.20

1.00

2.00

0.00

34

21

83

हथनापुर

"

_"_

2.00

0.50

0.00

1.00

83

1.00

15

35 हिरदेपुर

"

26.00

3.00

22

13.00

18.50

84

10.00

36 विजनपुर

"

_ "_

1.50

0.50

0.20

0.50

37

0.50

84

भूमियाघाट

_ "_

_"_

2.50

0.30

1.00

1.00

0.50

38 जेथारी

31

84

"

_"_

8.00

15.00

4.00

धमेटा

20

39

84

8.00

3.00

"

"

2.50

0.50

1.00

1.00 40 सलैया

1.00

21

84

_ "_

_ "_

0.30

2.50

0.50

1.00

41 सिलेटी

32

85

1.00 153 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(12) (1) (2)

(4)

(11) (3)

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

50.00

15.00

8.00

2.00 25.00

3.00 33

85

खड़ई

42

ट्रक, ट्रेक्टर

"

_"_

0.00

43

33

0.30

1.00

2.00

1.00

निघौरा

85

1.50

0.60

0.30

0.60

44 पिपरिया

34

85

0.50 _ "_

_"_

36.50

15.00

4.60 45 विलौनी

19

70 15.00

6.50

_ "_

_"_

46

20

0.30

13.50

5.00

मानखेडा

70

5.00

3.50

_"_

_"_

20

3.00

23.21

10.00

47 रीछा

70

8.50

4.71

_ "_

_ "_

3.00 मेरेगांव

2.50

7.00

48

70

समारिया

15.50

6.00

16

"

_ "_

0.50

2.50

49

15

1.00

0.90

70

1.00

बेलखेड़ी

38.00

70

8.00 70.00

27.00

35.00

21 _ " _

50 इमझिरी

_"_

35.00

- " _

51

20

115.00

22.00

39.00

54.00

72

छीतापुर

"

_ "_

1.00

3.00

20

0.50 मेरेगांव

1.00

1.00

52 खामघाट

72

_"_

_"_

2.50

0.50 लिंगा

1.00

2.50

72

53

19

6.00

"

_ "_

0.60

1.00

1.00

1.00

3.00

54

16

72

बरमान

18.00

14.50 12.00

50.50

24.00

55

21

68

कुसम्ही

"

_"_

1.50

56

0.20

0.50

0.50

0.50

25

69

ढोडोकेसला

"

"

5.20 मेरेगांव

15.00

35.00

9.50

57

69

बडियाघाट 22

10.50

"

58

मेरेगांव

22.50

35.00

12.50 70.00

उमरपानी

17

71

22.50

"

"

50.00

15

35.00 मेरेगांव

25.00 20.00

5.00

59

71

खुरसुरू

"

_"_

23.20

70.00

सिंगोटा

15

71

मेरेगांव

25.00 12.00

33.00

60

"

_"_

4.70

3.00

61

13.00

4.00

रायपानी

18

71 6.00

"

_"_

2.50

3.00

62

18

9.00

4.50

1.50

बीतली

71

_"_

_"_

11.50 20

27.00

12.00

7.00

8.00

63 बम्होरी

65

_ "_

13.00

30.00

22

12.00

11.00

7.00

64

66

बुधवारा

"

32.00

17.50

10.00

20

14.00

8.00

65 बरांझ

75

पुरगवां _"_

- "

112.00

46.00

55.00

20.00

37.00

15

76

पुरगवां 66 ठुठी

"

"

35.00

12.00

54.00

16

76

126.00

60.00

पुरगवां 67 पुरगवां

_"_

_"_

5.50 18

60.00

11.30

26.00 22.70

68 सीहोरा

76

_"_

3.50 69

35.00

11.00

9.00

15.00

19

76

हर्रई

पुरगवां

_"_

-"-

0.80

2.50

20

0.50

1.00

1.00

70

76

दुधवारा

_"_

_"_

30.00

22.50

57.21

10.50

21

67 24.21

पुरगवां 71 खुलरी

"

_"_

7.00

45.50

15.00

8.50

22.00

72 टेकापार

19

67

पुरगवां

_"_

_ "_

1.00

2.00

22

1.00

1.00

0.00

67

73 मुड़िया

_"_

30.00

- "

180.00

76.50 27.50

74

20

68 76.00

कल्यानपुर

"

_ "_

20.00

35.50

12.50

5.50

17

78 17.50

75 बाम्हनवाडा

पुरगवां _"_

_"_

17.00

6.50

4.50

3.50

15

78 9.00

76 इमलिया

"

_"_

1.50

0.40

0.50

20

0.50

0.50

77 जमनिया

78

पुरगवां

- "

130.00

20.00

50.00 78

10 60.00

_"_10

50.00

पुरगवां माल्हनवाड़ा

"

_ "_

46.00

22.00

79

130.21

48.00

नारगी

11

11 60.21

पुरगवां _ "_

- "

43.00

125.00

80 पनारी

13

21.00

50.00

13 54.00

पुरगवां

"

_ "_

5.00

8.00

25.00

81

9.00

8.00

14

पुरगवां बांसखेड़ा 12

"

82

20

18.00

13.00 40.00

20 16.00 11.00

टिकटोली

1916.20

1896.30

4846.13

728.81

योग .. 2221.02 भाग 1 ]

155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(2)

(1)

(3) (4)

(6)

(5) 38 मेहंदा

36

12 9.50

ट्रक, ट्रेक्टर

"

39

40

12

3.00 वरकुंडा

_ "_

40

42

3.00

13 बिलगुवां

खमरिया

36 _"_

7.00 41

13

_"_

10.50 42

34

13 करहैया

_"_

30

43

2.00 इमझिरा

9

_ "_

44 काशीखैरी

35

9 40.00

_"_

45 ढिगसरा

38

17.00

9 46

40 _"_

8.00 बम्हौरी

9

" 22

4.00 47 लोलरी

9

"

48

41

1.00

9 सूखाढिगसरा

-"-

49

50.00 डोभी

32

19

_ "_

1.00 50

38

20 छतरपुर

51

40 _"_

20 10.00 खैरी खुर्द

_"_

52

10

25

15.00 चॉवरपाठा

_"_

अंडिया

1.50 53

41

20

_"_

54

2.00

38

21 इमलिया

"

8.00

40

10 55 विष्नूपुर

56 ढिलवार

42

1

1.00

"

57 पीपरवानी

41

1

1.50

"

0.50

45

1 58 महुआखेडा

59 सगौनी

" 45

2

1.00

"

35

60

2

1.00 छीतापार

"

61

1.50 जामनपानी

38

2

"

42

1.00 62 नाडिया

7

_"_

38

7 16.00 63 गुटोरी

_"_

40

64

7

0.50 झिकौली

"

65

45

सिमरिया

5.00

7

_"_

66 देवरी

20.00

8

42

_"_

67 पडरिया

38

8

8.00

_ "_

7.00

37

68

8 सूमेरखेडा

_"_

37

6.00 69

8 जमुनिया

_ "_

70 रूकवारा

36

4

9.00

_ "_

0.00

10 71

15

केसली

_"_

72 बडियाघाट

18

10 15.00

_ "_

वरखेडा

73

20

10

3.00

_ "_

1.00 74

30

16 खुरपा

0.50 75 ग्वारी

45

17 (8)

(9)

(11) (12) (7)

(10)

23.00 50.00 13.00 9.50

4.00

_"_

1.50

2.50

7.00

1.50 0.00

5.50

2.50

3.00

15.00 _"_

3.50

4.50

2.50

2.00

26.00 _"_

10.50

5.00

1.20

5.00 _"_

1.00

2.00

_"_

14.50

25.00 36.00

90.50

_"_

42.00

6.00 12.00

13.00

3.00

18.21 _"_

4.00

6.21

"

12.00

6.00

2.00

5.50

_"_

3.00

1.00

1.00

0.70

_ "_

112.00

22.00

40.00

45.00

_"_

2.50

0.50

1.00

1.00

_"_

25.00

5.00

13.00 10.00

_"_

38.00

10.00

13.00

21.00

"

0.50

0.60

2.50

0.50

5.00

2.00

0.60 1.00

8.00

16.21

2.50

5.71

"

0.30

2.00

0.50

0.50

4.00

0.30 1.00

1.50

0.20

1.50

0.50

0.50

0.50 1.50

3.50

1.00

1.00

3.00

1.00

0.60

"

0.30 1.00

3.00

0.50

_"_

1.50

0.50

0.00

0.20

_"_

32.00

10.50

5.50

7.50

0.30

2.00 _"_

1.00

0.50

12.00 _"_

0.30 4.00

3.00

_ " _

30.00 16.00

45.00

9.00

18.00 _"_

4.00

3.30 6.00

"

4.00

0.00

2.50

11.00

_"_

6.00

17.00

5.00

6.00

_"_

26.00

8.00 12.00

5.00

"

0.50

0.20

1.50

1.00

_"_

30.00

6.00

12.00 9.00

"

1.00

1.00

5.21

1.21

_"_

1.00

0.30 0.50

2.50

"

0.50

1.50

0.30 0.50 [ भाग 1 156

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(12)

(11)

(10)

(2)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)

(3)

0.50

3.00

0.50

50.00

1.00

35

17

1.50

बंधी

76

ट्रक, ट्रेक्टर

_"_

0.60

1.50

0.50

0.50

17

0.50

77

40

सर्रा

_"

17.00

37.00

6.00

14.50

18 16.50

78 काचरकोना

42

_"_

_ "_

1.20

2.00

0.50

1.00

0.50

35

79 टेकापार

18

"

_"_

0.20

2.00

0.50 0.50

1.00

80 नैनावारी

45

20

_"_

0.40

1.50

0.50

1.00

0.00

81

35 _ "_

20

अनवारा

_"_

0.30

4.00

1.00

2.00

1.00

38

21

82 करहैया

_"_

-"-

1.20

3.21

1.21

1.00

1.00

83

21

35

वारहा

_"_

1.20

2.50

1.00

0.00

1.50

21

84 सिमरिया कला 38

_ "_

2.50

0.30

0.50

1.00

1.00

22

85 बिलथारी

" 38

"

_ "_

2.00

0.30

0.00

1.00

1.00

86 कलहैडी

35

22

_"_

_"_

0.50

1.50

5.00

1.50

2.00

87

38

23

भामा

"

0.40

1.00

3.50

1.50

1.00

23

गंगई

37

88

"

0.30

1.00 9.00

4.00

23

4.00

89

" 39

मनकापुर

"

_"_

0.30

2.00

0.50

0.50

1.00

40

90

24

हीरापुर

_"_

_ "_

0.30

4.00

1.00

2.00

1.00

24

91 करैदी

42

_"_

0.20

1.00

2.50

0.50

1.00

24

बीकोर

92

419.90

268.89 1234.31

436.00

529.42

योग ..

तहसील नरसिंहपुर

2.50

50.00

6.10 50.10

24.00 20.00

1

44

7

नयाखेडा

ट्रक, ट्रेक्टर

"

_"_

1.50

1.00 13.40

4.00

7

8.40

बम्होरी

38

2

"

_"_

18.00

19.50 15.00

5.80 40.30

8

3

46

सागोनी खुर्द

_"_

10.00

22.80

2.00

8.00

12.80

8

36

सागोनी कला

4

"

_"_

1.50

4.10 13.50

5.40

4.00

38

8

गरगटा

5

_"_

_ "_

1.50

1.00

7.20

2.00

4.20

6

23

तिदेनी

9

_ "_

7.00

2.00 20.80

10.80

8.00

16

7

35

नंदवारा

_"_

3.00

23.70

3.10

6.00

20

17 14.60

8 नरसिंहपुर

"

_"_

11.00

6.00 43.60

16.00

21.60

10

18

9 देवरी कलॉ

_"_

1.50

14.60

1.00

6.00

29

7.60

10 सिमरिया

17

_"_

19.00

49.10

10.20

19.00

16

18 19.90

11 कुकवारा

-"

1.00

1.00 4.10

1.00

2.10

17

12 डुडवारा

2.50

7.30

1.00

3.00

3.30

13

24

दुराजपुर

80.00

44.30 310.50

112.00

154.20

योग ..

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र.- गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-362 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र.

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र (2)

(1)

(3) 1

बुरहानपुर

बुरहानपुर 2

शाहपुर बुरहानपुर

3

दर्यापुर बुरहानपुर

4

खकनार बुरहानपुर

5

तुकईथड बुरहानपुर

6

बुरहानपुर

हैदरपुर 7

खण्डवा

पन्धना 8

खण्डवा

खण्डवा 9

खण्डवा

पुनासा 10

खण्डवा

छनेरा

क्षेत्र ग्रामों की संख्या

(हेक्टेयर में)

(5) (4)

24

749.9

101.8 16

35

972.0

767.9 29

553.4 29

1632.9 33

183.5 19

65.8 21

31.1 8

37.0 8

5095.3 योग : 222

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित

नवलनगर 450223 , जिला बुरहानपुर ( म. प्र. )

रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र

अ.नं. गट का नाम सेन्टर का नाम ग्राम का नाम (2)

(4) (1)

(3)

बुरहानपुर

बुरहानपुर

1

बोरगांव खुर्द 2

बाडाबुजुर्ग

चिंचाला 3

4

ऐमागिर्द गन्ने का प्रकार ( हेक्टेयर में )

रोपा

तिरी (7)

योग (8) (5)

जडी ( दूरी ) (6)

25.200

107.300 40.500

41.600

1.400

3.800

3.200

8.400

0.000

5.800 1.000

4.800

2.400

9.700 3.600

3.700 158

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(7)

(6)

(8) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

46.500 5

8.800

13.600

24.100

फतेहपुर

0.000

0.300 6

0.300

0.000

लालबाग

16.000

0.000

10.600

7

5.400

रहीपुरा ( बुरहानपुर)

194.000

72.600

37.800

83.600

योग : बुरहानपुर

बहादरपुर

0.000

3.800

0.000

3.800

8

बहादरपुर

2.800

0.000

1.200

1.600

9

बिरोदा

0.000

2.100

0.000

2.100

10

बोहरडा

0.000

4.000

5.800

1.800

11

हतनूर

0.000

1.200

1.200

0.000

12

लोनी

4.500

12.300

2.300

5.500

13

मोहम्मदपुरा

28.000

4.500

9.100

14.400

योग : बहादरपुर

निम्बोला-अ

0.000

11.600

2.600

9.000

14

बसाड़

106.000

14.000

48.000

मगरूल

44.000

15

17.800

4.400

8.400

16

5.000

मचलपुरा

5.200

36.800

14.000

17.600

17

निम्बोला

13.400

1.600

3.100

8.700

18

रहीपुरा (निम्बोला)

25.200

185.600

84.300

76.100

योग : निम्बोला- अ

निम्बोला- ब

37.800

3.400

17.700

16.700

19

बोरी खुर्द

18.500

107.300

42.300

46.500

20

चुलखान

130.100

24.000

58.900

47.200

21

नसीराबाद

0.000

15.100 22

6.100

निम्ना

9.000

6.300

31.300

13.000

12.000

23

झिरी

20.700

6.700

7.400

6.600

24

झांझर

58.900

342.300

144.600

138.800

योग : निम्बोला-ब

126.400

749.900

302.400

321.100

योग : बुरहानपुर

शाहपुर

शाहपुर

0.000

0.000

1.000

1.000 25

भम्माडा

2.100

0.000

0.800

1.300

26

बक्खारी

0.000

10.000

7.500

2.500

27

बादखेड़ा ( नाचनखेड़ा )

0.000

0.800

0.000

0.800

28

खामनी 159 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(7)

(8) (3)

(5)

(2)

(4)

(6)

(1)

0.800

0.000

0.800

0.000

नाचनखेडा

29

14.500

0.000

8.500

6.000

30

शाहपुर

0.000

8.900 31

4.100

4.800

सिरसोदा

4.500

0.000

32

4.500

0.000

नेर

42.600

0.000

15.600

27.000

योग : शाहपुर

फोपनार

3.000

4.200

0.000

1.200

33

फोपनार

1.400

0.400

0.000

1.000

34

संग्रामपुर

2.200

0.000

3.200

1.000

35

तुरकगुराड़ा

8.800

3.400

2.200

3.200

योग : फोपनार

चापोरा

1.800

0.000

0.000

अडगाँव

1.800

36

7.200

1.000

4.600

1.600

37

भोटा

12.000

3.300

7.800

0.900

धामनगांव

38

23.300

1.700

10.500

11.100

39

इच्छापुर

6.100

1.500

0.000

4.600

वारोली

40

50.400

6.000

23.000

21.400

योग : चापोरा

101.800

9.400

52.200

40.200

योग : शाहपुर

दर्यापुर

दर्यापुर

2.500

12.000

5.500

4.000

41

बड़गांव ( गुलई )

80.800

0.900

40.800

42

39.100

दर्यापुर

159.200

18.600

71.400

43

69.200

जैनाबाद

14.800

1.600

8.200

5.000

44

खडकोद

12.700

1.000

6.300

5.400

45

टिटगांवखुर्द

24.600

279.500

132.200

122.700

योग : दर्यापुर

बोदरली

0.700

0.000

0.000

अंजनबर्डी

0.700

46

7.600

0.000

3.900

3.700

47

बडझीरी

0.500

0.000

0.500

0.000

48

डोंगरगांव (बोदरली )

0.000

1.300

1.300

0.000

49

देव्हारी

0.200

0.200

0.000

50

0.000

जसौंदी

1.900

0.000

0.800

1.100

51

पिपलगांव

3.200

0.000

3.200

0.000

तारापाटी

52

15.400

0.000

9.900

5.500

योग : बोदरली 160

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1) (2)

(3)

(4)

सारोला

53

एकलारा 54

हनुमंतखेड़ा 55

सारोला

टिटगांवकला 56

57

उमरदा

योग : सारोला

अम्बाडा

58

अम्बाडा

बाडाजैनाबाद 59

60

भानमोड़िया

देवरी

61

हिंगना 62

63

लिंगा

नेवरी 64

65

सांडसकला 66

शंकरपुरा 67

सांडसखुर्द

योग : अम्बाडा

सिरपुर

68

खैरखेड़ा 69

निम्बापुर 70

नांदखेड़ा 71

सिरपुर

योग : सिरपुर

सिंधखेड़ा

72

गुलई 73

महलगुराडा

सिंधखेडा 74

75

हनुमंतखेडा-अ

योग : सिंधखेडा

योग : दर्यापुर

(7)

(8) (6)

(5)

19.700

1.200

5.200

13.300

0.100

23.100 11.200

11.800

100.700

13.100

39.500

48.100

62.400

1.300

22.700

38.400

3.000

41.700 16.100

22.600

247.600

18.700

119.100

109.800

32.300

0.000

22.000

10.300

0.400

8.700 5.200

3.100

1.500

0.800

0.000

0.700

27.000

1.800

12.300

12.900

31.900

1.800

13.800

16.300

2.800 2.800

0.000

24.500

0.900

8.500

15.100

6.300

0.000

5.000

1.300

1.400

0.000

0.400

1.000

25.200

0.000

10.200

15.000

5.700

161.600 77.100

78.800

6.100

0.000

3.300

2.800

26.000

4.300

12.100

9.600

13.800

0.800

8.200

4.800

1.100

30.600 19.200

10.300

76.500

6.200

42.300

28.000

4.200 0.000

0.400

3.800

66.200

5.600

32.000

28.600

109.500

1.400

53.100

55.000

1.000

11.500 6.800

3.700

191.400

8.400

88.500

94.500

972.000

63.600

470.800

437.600 161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(8)

(6)

7)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

खकनार

खकनार

0.000

0.900

0.000

बोरखेडा

76

0.900

4.200

0.000

2.600

77

1.600

भैराघाट

0.100

42.500

19.200

78

23.200

धाबा

1.300

58.700

20.100

37.300

79

जामन्या

8.200

64.300

30.000

26.100

80

खकनार

3.000

18.500

8.200

7.300

81

खकनार खुर्द

0.400

18.200 82

10.900

पांगरी

6.900

207.300

13.000

91.000

103.300

योग : खकनार

डोईफोडीया

0.700

7.600

18.300 83

बसाली

10.000

1.500

12.300

3.100

7.700

84

डोईफोडिया

0.400

29.200

16.600

12.200

कारखेडा

85

0.000

0.000

0.600

0.600

86

नायर

3.300

0.000

1.000

2.300

87

नांदुरा खुर्द

5.300

0.000

2.500

2.800

88

नांदुरा कला

0.000

1.200

1.200

0.000

89

नागझिरी

0.000

7.300

2.300

90

5.000.

साईखेडा ( डोईफोडिया )

0.000

0.900

0.000

0.900

91

सामरया

10.000

4.400

5.000

0.600

92

ताजनापुर

88.400

3.200

45.500

39.700

योग : डोईफोडिया

मांजरोद

22.900

65.200

22.500

बिजोरी

19.800

93

7.600

32.100

9.900

14.600

94

दसघाट

1.300

13.800

32.600 95

17.500

कानापुर

22.900

96.900

24.300

49.700

96

मांजरोद कला

12.400

60.300

25.500

97

22.400

मांजरोद खुर्द

8.600

0.000

1.400

7.200

98

टेंभी

295.700

67.100

102.100

126.500

योग : मांजरोद

शेखापुर

0.000

4.500 खडकी

2.400

2.100

99

1.300

13.300

5.100

6.900

100

मोहनगढ

18.200

1.000

10.300

6.900

101

निमंदड

54.300

11.400

13.200

102

29.700

रघई 162

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(3)

(4) (1) (2)

सावली 103

104

शेखापुर

योग : शेखापुर

योग : खकनार तुकईथड़ तुकईथड़

105

चिड़ियामाल 106

खोदरी 107

मोन्द्रा 108

मेलचुका

पीपलपानी 109

110

रायतलाई 111

रामधड़ 112

तुकईथड़ 113

झिरमिटी

पांढरी 114

योग : तुकईथड़

देडतलाई

115

बालापाट 116

पीपरी बोरबन 117

देड़तलाई 118

धार ( बेलथड) 119

सागमली 120

सातोड

चौखंडा 121

योग : देडतलाई

शेखपुरा

122

दाहिन्दा 123

दैय्यत 124

डवाली 125

ढाकना

परेठा 126

127

रायपुर 128

रामाखेडा

साजनी 129

130

सेंधवाल

(8) (6)

(7)

(5)

33.800

1.100

13.700

19.000

52.400

8.900

29.900

13.600

23.700

176.500 58.000

94.800

107.000

767.900 290.800

370.100

0.000

9.100 5.000

4.100

26.000

5.600

8.500

11.900

32.700

4.300

12.900

15.500

4.300

21.100 6.600

10.200

56.300

24.500

12.900

18.900

12.400

2.900

4.500

5.000

1.600

11.100 2.900

6.600

68.600

18.500

23.100

27.000

2.000

6.100 2.200

1.900

7.500

0.800

4.600

2.100

250.900

64.500

79.500

106.900

1.300

8.400 4.300

2.800

4.800

26.200 11.100

10.300

6.100

1.500

1.300

3.300

98.200

31.100

32.500

34.600

10.000

41.800 18.000

13.800

0.000

1.400 0.000

1.400

0.000

8.800 3.900

4.900

190.900

48.700

69.600

72.600

24.500

1.700

10.600

12.200

3.800

33.100 9.500

19.800

0.000

1.300 0.000

1.300

0.400

0.000

0.000

0.400

10.000

0.000

5.100

4.900

1.600

0.000

0.000

1.600

0.800

0.000

0.000

0.800

20.700

1.500

4.900

14.300

8.600

1.700

2.500

4.400 भाग 1 ]

163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

(1) (2)

(3)

(4) 131

शेखपुरा 132

डांगुल्ला 133

झोलपुरा

योग : शेखपुरा

योग : तुकईथड़ हैदरपुर

हैदरपुर

134

डालमहू 135

घाघरला 136

हैदरपुर

137

हिवरा

योग : हैदरपुर

डाभियाखेड़ा

138

बडीखेड़ा 139

डाभियाखेड़ा 140

पांचइमली

योग : डाभियाखेड़ा

नावरा-A

141

नावरा

142

रहमानपुरा 143

सिंधखेड़ा (नावरा )

योग : नावरा-A

नावरा-B

144

अमुल्ला 145

दूधिया

146

दर्यापुर ( नावरा ) 147

गोराडिया 148

गोलखेड़ा 149

केरपानी 150

मचगांव 151

नयाखेड़ा 152

रत्नापुर

योग : नावरा-B (6)

(8) (5)

(7)

8.400

1.400

5.600

1.400

1.200 1.200

0.000

0.000

1.000 1.000

0.000

0.000

111.600

10.100

67.500

34.000

553.400

123.300

247.000

183.100

17.300

0.000

13.400

3.900

52.500

0.000

16.700

35.800

1.100

94.200 59.400

33.700

0.000

63.600 17.700

45.900

1.100

227.600 72.000

154.500

107.000

2.100

62.700

42.200

82.600

0.700

53.700

28.200

0.000

21.300 8.200

13.100

210.900

2.800

78.600

129.500

0.000

86.600 56.700

29.900

2.500

43.500 24.300

16.700

0.000

15.800 9.500

6.300

145.900 90.500

52.900

2,500

0.000

0.900 0.000

0.900

56.700 22.000

1.600

33.100

16.200 7.900

8.100

0.200

63.600

1.300

40.700

21.600

28.600

2.700

12.300

13.600

2.200

61.100 32.500

26.400

0.000

6.600 1.300

5.300

0.000

19.700 14.600

5.100

17.500

1.400

3.900

12.200

270.900

9.400

102.900

158.600 164

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1) (2)

(3)

(4)

नेपानगर-A

153

अंधारबाडी 154

भातखेड़ा (सीवल ) 155

बीड़ ( नेपा ) 156

सातपायरी

योग : नेपानगर-A

सीवल

157

बदनापुर 158

बाकडी

सीवल 159

योग : सीवल

पलासुर

160

पलासुर 161

साईंखेड़ा ( सीवल )

योग : पलासुर

नेपानगर-B

162

बोरसल ( चांदनी ) 163

चांदनी 164

डवाली 165

नावथा

166

रतागढ़

योग : नेपानगर- B

योग : हैदरपुर पंधाना

आरुद

167

आरुद

168

अंजनगाव

धनोरा

169

170

हीरापुर

पंधाना 171

172

बाबली 173

गोराडीया

योग : आरुद

(7)

(8) (6)

(5)

108.700

7.700

58.600

42.400

0.400

63.000 38.700

23.900

0.900

0.000

0.800

0.100

67.700

1.900

37.400

28.400

240.300

10.000

95.500

134.800

59.900

1.200

25.000

33.700

1.000

0.000

1.000

0.000

116.400

2.300

63.700

50.400

3.500

177.300 75.400

98.400

1.000

135.000 35.000

99.000

136.500

0.300

35.200

101.000

1.300

271.500 70.200

200.000

20.400

2.000

6.700

11.700

1.000

1.400

4.400 2.000

2.600

15.700 7.200

5.900

42.000

3.100

20.000

18.900

6.000

0.800

0.900

4.300

9.500

88.500 42.800

36.200

1632.900

40.100

583.700

1009.100

0.000

39.400 7.900

31.500

0.000

9.300 2.300

7.000

8.000

0.100

1.700

6.200

0.000

9.100 2.500

6.600

0.000

1.400 0.400

1.000

0.000

2.200 0.000

2.200

0.000

0.400 0.000

0.400

69.800 14.800

0.100

54.900 165 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(8) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

कुमठी

174

0.800

0.000

0.000

0.800 बलरामपुर

175

2.500

0.000

0.900

1.600

कुमठी

3.400 176

3.400

0.000

0.000

पचम्बा

0.000

5.400

3.200

8.600 177

पावईकला

2.400

0.800

0.000

1.600

178

रूस्तमपुर

2.800

0.000

179

0.000

2.800

शहपुरा

0.000

20.500

14.100

6.400

योग : कुमठी

बोरगांव बुजुर्ग

0.000

6.000 180

3.600

2.400

बोरगांव बुजुर्ग

0.600

181

16.600

14.300

31.500 हेमगीर

0.000

1.800 182

1.000

0.800

इस्लामपुर

0.000

183

2.000

3.600 खिराला

1.600

0.000

42.100

15.200

184

26.900

पिपरहटटी

8.200 185

0.000

4.200

राजोरा

4.000

93.200

4.800

36.100

योग : बोरगांव बुजुर्ग 52.300

183.500

4.900

57.300

121.300

योग : पंधाना

पुनासा

पुनासा

2.000

186

6.800

1.400

3.400

अटूटखास

187

4.400

0.000

2.800

1.600

खेडीबुजुर्ग

3.800

2.600

1.200

188

0.000

मुन्दी

0.000

1.100

0.000

189

1.100 खुटलाकला

190

0.800

0.000

1.000

1.800 अमोदा

17.900

4.200

5.600

8.100

योग : पुनासा

सुलगांव

3.400

0.800

1.800

191

0.800

हरवंशपुरा

192

1.400

टेमाचा

3.200

1.200

5.800

4.000 बखरगांव

4.000

0.000

0.000

193

13.200

8.000

2.000

3.200

योग : सुलगांव

8.800

6.200

31.100

16.100

योग : पुनासा

खण्डवा

खण्डवा

1.600 194

0.000

0.000

1.600

भामगढ़

195

1.300

6.800

4.200

1.300

जसवाड़ी

196

0.400

0.000

0.400 खण्डवा

0.000 166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(2)

(1)

(3)

(4) 197

ललबाड़ा 198

शेखपुरा 199

जामलीकला

योग : खण्डवा

सिंगोट

200

अम्बापाट 201

बामंदा ( खंडवा) 202

भगवानपुरा 203

खिड़गांव 204

लछोरा खुर्द 205

पिपल्याकला 206

सिंगोट 207

सेमल्वा ( हांडीया) 208

चिचखेड़ा

योग : सिंगोट

छैगांवमाखन

209

बरूड

210

भोजाखेड़ी 211

डाभी

212

कोंडावद 213

निहालवाड़ी 214

सुल्याखेड़ी

योग : छैगांवमाखन

योग : खण्डवा छनेरा

छनेरा

215

बोरीसराय 216

मांडला 217

उन्डेल

218

दगडखेडी 219

बोथियाखुर्द 220

पाडल्या 221

पटाजन 222

खोरदा

योग : छनेरा

योग : छनेरा

कुल योग :

(8) (5)

(6)

(7)

4.700 2.200

0.000

2.500

0.000

3.700

5.900 2.200

2.600 0.000

0.000

2.600

22.000

1.300

6.400

14.300

0.000

2.800 0.400

2.400

0.000

0.600 0.600

0.000

0.000

2.000

3.100 1.100

11.000

0.700

2.500

7.800

2.400

0.400

1.600

0.400

0.000

2.000

2.800

4.800

4.000

0.800

2.200

1.000

0.000

3.300 0.500

2.800

0.500

0.000

0.500

0.000

32.500

1.900

10.000

20.600

6.300 4.700

1.000

0.600

0.800 0.000

0.000

0.800

2.000

0.000

0.000

2.000

1.200 0.000

0.000

1.200

0.000

0.500 0.500

0.000

0.500

0.500

0.000

0.000

11.300

1.100

7.200

3.000

4.300

65.800 42.100

19.400

5.000

10.600 5.600

0.000

0.000

2.900 1.900

1.000

0.000

9.700 3.600

6.100

0.400

1.000

1.400

0.000

0.200

5.600 1.800

3.600

3.000

0.000

4.600 1.600

0.000

1.000 0.000

1.000

0.000

0.000

1.200 1.200

37.00 15.200

21.600

0.2

0.2

37.00 15.200

21.600

5095.3

488.0

2631.800

1975.500

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

भाग 1 ]

167 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र.- गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-374.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसा. लिमि. , सरवरदेवला, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र.

जिला/तहसील (1)

(2)

1 खरगोन/कसरावद 2 खरगोन/खरगोन

3 खरगोन/गोगांवा

4 खरगोन/सेगांवा

5 खरगोन/भीकनगांव 6 खरगोन/झिरनिया

7 खरगोन/भगवानपुरा 8 खरगोन/महेश्वर

9 खरगोन/बड़वाह

10 खरगोन/पुनासा

क्रय केन्द्र

क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)

(3)

ग्रामोंकी संख्या (4)

45

927.729

कसरावद

4

58.158

खरगोन

13

54.422

गोगांवा

सेगांवा

2

6.166

11

70.490

भीकनगांव

1.846

2

झिरनिया

3

15.174

भगवानपुरा

31

522.715

महेश्वर

36

228.196

बड़वाह

46.911

15

पुनासा

1931.807

योग : 162

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रोसे. सोसायटी लि. , खरगोन यूनिट सरवर देवला, तेह. कसरावद, जिला खरगोन

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र , आरक्षण हेतु विकासखण्ड, कसरावद की ग्रामवार सूची गन्ना ग्राम का नाम क्र. (1)

(2)

1

कसरावद

2

मोगांवा

3

ब्राम्हणगांव

4

दोगावा

5

काकरियाव

6

बड़गांव

7

कठोरा (माकडखेड़ा) गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

रिमार्क (6) रोपा (3)

जडी (4)

योग (5)

51.239

95.348

44.109

19.462

35.684

55.146

6.385

5.020

11.405

0.000

1.162

1.162

1.530

4.340

2.810

21.862

22.441

44.304

12.757

14.162

26.919 168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

[ भाग 1

(6) (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

8

99.632

63.996

35.636

माकडखेड़ा

9

22.259

29.332

51.591

सायता

10

0.834

0.000

0.834

नावडाटोडी

11

33.012

71.988

38.976

बोथू

28.964

12

15.008

13.955

भीलगांव

13

7.826

18.474

डोगरगांव

10.648

35.486

19.162

16.324

14

बालसमुद

15

23.336

11.522

11.814

ढालखेड़ा

4.802

16

1.223

3.579

जालनपुरा

17

0.000

0.874

0.874

साटकुट

0.000

2.567

18

2.567

पागाखेड़ी

5.008

9.846

19

4.838

खलसाटक

20

2.437

28.121

25.684

सरवरदेवला

21

13.838

0.842

14.680

बोरावा

0.000

4.409

22

4.409

धरमपुरी

23

5.700

18.781

13.081

मनगांव

0.000

24

3.130

3.130

अहिल्यापुरा

25

0.000

0.834

0.834

करोदिया

26

5.672

0.000

5.672

गोपालपुरा

27

5.551

0.000

5.551

ओझरा

2.858

3.057

28

0.198

सावदा

29

बिठेर

2.482

3.838

1.356

0.000

0.713

30

0.713

चंदनपुरी

11.186

41.134

31

29.947

उटावद

2.656

2.656

32

उमरिया

0.000

33

सतवाडी

2.239

0.000

2.239

34

0.895

0.895

0.000

मुलठान

0.000

35

1.312

1.312

कमोदवाडा

5.077

36

2.267

मदरानिया

2.810

37

0.000

रहडकोट

0.364

0.364

0.000

38

0.960

0.960

बलकवाड़ा

बामखल

0.000

1.838

1.838

39

20.478

40

4.077

16.401

टिगरियाव

10.340

41

कोगावा

5.652

4.688

42

69.44

77.291

146.729

अमलाथा

7.028

लेपा

4.607

2.421

43

44

1.482

5.397

6.879

नहारखेड़ी

3.996

45

ससाबड

2.510

1.486

607.178

927.729

योग .. 723.664 भाग 1 ]

169 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

(6) (3)

(4)

(5)

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड खरगोन की ग्रामवार सूची 1

लिक्खी

2

लोनारा

3

सिनखेड़ा 4

डेहरी

0.364

1.636

1.271

0.000

1.943

1.943

4.348

0.000

4.348

29.417

20.814

50.231

23.121

58.158

योग.. 35.037

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड गोगांवा की ग्रामवार सूची 1

बेजापुर

2

बिलखेड बुजुर्ग 3

लाखी

4

बेहरामपुरा टेमा 5

ठिबगांव

6

जामन्या

7

बीड

8

कुकडोल 9

हतली

10

भसनेर

11

खेडी

12

मोगढी

13

देवली

10.907

7.753

3.154

2.741

1.988

4.729

1.652

0.000

1.652

0.000

0.000

0.000

2.745

0.000

2.745

0.000

0.765

0.765

0.000

1.632

1.632

2.923

0.000

2.923

1.887

4.300

6.186

6.146

2.955

9.101

2.522

1.575

4.097

4.964

3.053

1.911

4.721

0.000

4.721

54.422

योग.. 36.887

17.534

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड सेंगावां की ग्रामवार सूची 1

हनुत्या

2

दशनावल

0.000

0.498

0.498

2.842

5.668

2.826

6.166

3.340

योग.. 2.826

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड, भीकनगांव की ग्रामवार सूची 1

बिलखेड खुर्द 2

मछलगांव 3

शगुर-भगुर 4

भिकनगांव 5

बमनाला

6

रेहगांव

7

सिरलाय

0.000

0.980

0.980

2.053

0.000

2.053

11.032

31.360

20.328

0.000

0.559

0.559

1.737

1.385

3.121

3.028

4.700

1.672

0.000

2.138

2.138 170

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(2)

(1)

8

शक्कर खेड़ी

9

नुरियाखेड़ी

10

नरगांव

11

सेल्दा

(3)

(4)

(5)

(6) 6.660

3.700

10.360

3.660

6.328

2.668

0.000

0.328

0.328

8.563

7.263

1.300

25.344

70.490

योग.. 45.146

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड झिरन्या की ग्रामवार सूची 1

खोई

2

चेनपुर

0.000

0.279

0.279

0.000

1.567

1.567

1.846

1.846

योग.. 0.000

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड भगवानपुरा की ग्रामवार सूची 1

भातुड

2

बाडी

3

बन्हुर

1.777

2.571

0.794

0.000

11.401

11.401

0.000

1.202

1.202

2.980

15.174

योग.. 12.194

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड महेश्वर की ग्रामवार सूची 1

जलकोटा

2

खराडी

3

इटावदी

4

कुडियां

5

माचंदा

6

महेश्वर

7

मण्डलेश्वर

8

ठनगांव

9

छोटी खरगोन

10

करोदिया

चोली

11

12

धरगांव

13

सुलगांव

14

गोगांवा ( मण्डलेश्वर) 15

नान्द्रा

16

मातमूर

17

देव पिपल्या

18

उरवाय

42.227

49.644

91.870

15.785

36.664

20.879

7.117

1.895

9.012

9.202

6.417

2.785

1.344

4.741

3.397

28.008

51.619

23.611

23.891

13.109

10.781

3.105

1.656

1.449

18.150

9.907

18.243

0.000

1.178

1.178

1.628

5.700

7.328

12.287

16.117

28.405

22.453

17.117

5.336

5.660

8.449

14.109

16.462

49.660

33:198

9.182

6.340

15.522

7.008

3.838

10.846

13.154

8.462

4.692 भाग 1 ]

171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

19

मोहना

20

गुजर मोहना 21

आशापुर 22

महेतवाड़ा 23

बडवी

24

पथराड

25

सोमाखेड़ी 26

दोलतपुरा 27

कतरगांव 28

बंडेरा

29

होदडिया 30

कवाणा

31

भुदरी

(3)

(4)

(5)

(6) 1.652

5.255

3.603

1.680

0.911

2.591

0.717

0.000

0.717

4.170

1.231

5.401

4.356

10.320

5.964

10.69

0.000

10.692

1.595

0.721

2.316

0.960

0.243

1.202

1.721

7.822

6.101

5.951

8.777

14.729

2.012

2.012

0.000

16.166

0.874

17.040

18.271

3.437

21.709

212.866

522.715

योग .. 309.850

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड बडवाह की ग्रामवार सूची 1

नई बेहगांव 2

देहगांव

3

पाडयाघटखेड़ी 4

पिटाम्बली 5

रामगढ़

6

कोदया खेड़ी 7

बफलगांव 8

अमलाथा 9

मुरल्ला

10

सेमरला

11

भोराई

12

बावडी खेड़ा 13

नांदिया

14

अस्तरिया 15

खोडी

16

बेकल्या

17

सिरलाय

18

बागफल

19

कटघड़ा

20

नरसिंगपुरा 21

रतनपुरा

22

बोधगांव

3.328

2.972

0.356

0.000

5.652

5.652

2.470

0.000

2.470

14.623

7.870

6.753

0.000

0.688

0.688

9.648

4.332

13.980

0.000

2.891

2.891

0.000

3.717

3.717

2.854

6.769

3.915

0.385

0.000

0.385

1.215

0.000

1.215

1.000

5.356

6.356

10.320

5.328

15.648

23.842

14.575

38.417

0.000

0.389

0.389

0.000

1.587

1.587

1.121

0.000

1.121

1.522

0.000

1.522

0.000

1.397

1.397

5.522

8.162

2.640

9.664

7.838

17.502

1.028

1.049

2.077 172

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1)

(2)

23

बासवा

24

भोकर नाला 25

ढकलगांव 26

लोंदी

27

नगावां

28

बडूद

29

बावनी

30

जूनापानी

31

रूपखेडा

32

खनगांवखेड़ी 33

सनावद

34

मलगांव

35

बांगरदा

36

कोटल्यिाखेड़ी (3)

(6)

(4)

(5)

8.919

6.976

1.943

0.000

1.595

1.595

1.453

2.810

1.356

3.599

0.000

3.599

0.000

6.656

6.656

17.340

5.947

11.393

4.154

0.000

4.154

0.000

1.077

1.077

0.000

1.587

1.587

18.490

11.753

6.737

2.150

1.611

0.538

0.968

4.457

5.425

3.352

1.174

2.178

0.526

1.146

0.619

228.196

योग.. 129.935

98.259

पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकास खण्ड पुनासा की ग्रामवार सूची

1

मोरगढ़ी

2

रिच्छफल

3

जूनापानी

4

नान्दखेड़ामाफी 5

मोहना

6

अटुट

7

कालिया खेड़ी 8

गोगल गांव 9

कामनखेड़ा 10

मसलाय

11

निमार खेडी 12

खेड़ी

13

कालमुखी

टेमाचा

14

15

गुजरखेड़ी

1.360

0.000

1.360

7.320

2.445

9.765

0.000

3.215

3.215

0.000

0.640

0.640

1.700

1.024

2.725

0.000

1.628

1.628

1.364

3.887

5.251

2.660

2.660

0.000

0.976

2.583

3.559

0.611

0.421

1.032

3.162

0.611

3.773

3.328

0.000

3.328

2.142

0.000

2.142

1.753

0.000

1.753

1.757

2.323

4.080

46.911

22.023

योग.. 24.887

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

173 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-390.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोडिया ( गाडरवारा ) , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र.

जिला/तहसील

क्षेत्र

क्रय केन्द्र

ग्रामोंकी संख्या

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4338 1

88

फैक्ट्रीगेट

नरसिंहपुर/गाडरवारा

4338

योग : 88

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD . KOUDIYA DISTT . NARSHINGPUR CANE REPORT IN HECT. 2012-13 Plant

Village

Distance Sr. No.

Halka No.

Total Ha.

Ist Ratoon

IInd Ratoon

Transport (Vehicle) (2) (3)

(5)

(7)

(9) (10) (1)

(4)

(6)

Number of Farmar's (8)

125

56

5 58

45

47

151

1 Chirriya

120

53

2 Sadumar

67

179

85

10

59

3 Sukri

122

6

44

35

48

52

144

27

26

7 126

12

56

17

4 Mehngwa

7

45

8 93

23

16

19

5 Imaliya

126

10

12

9 6 Gunbe

16

12

38

121

2

6

13

10 7 Lilwani

5

4

4

3

14

1

5

115

1

8 Kothiya

13 123

10

4

9 Atthaisa

5

18

9

15 122

37

21

20

28

10

77

Bhaisa

17 21

6

4

31

15

11 Kheri Paloha 108

20

19 108

29

12

61

36

12 Paloha

25

6

5

17

8

109

6

13 Amouda

24

13

6

3

2

11

14

109

Richhawar

23

13

10

0

21

15 Narwara

113

11

24 22

114

1

33

18

16 Bichhua

10

18 112

10

20

10

9

1

17 Gujarkheda

2

16 112

5

18

8

11

18 Khakariya 174

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(1) (2)

(4)

(3)

(5) 19

114

5

2 Thareri

0 Bhatera

0

20

111

22

28 21 Chirah

100

6

5

101

22 Sangai

7 23 Chamchon 101

13

4

3 Gujar Jhiriya 101

24

104

9

6 25 Khapa

107

6 26 Dhonkheda

15

8

14

104

Bagadra

27

28 Kenkra

92

57

35 29 Barhata

92

23

37

25

92

34

30 Bareli

32

48

31 Ghat Pipariya 132

91

14

16 32 Kajrouta

33

22 33 Gadarwara 99

12

5 Imaliya Patlon 99

34

2

3

91

Ghurpur

35

15.

11

36 Magarmunha 67

67

10

12 Dighori

37

38 Khamri Sudras 68

56

30

4

3 39 Sudras Khairai 68

Chichli

76

0

0 40

26

28

41 Bhootkheda 95

95

28

25 42 Bareli

64

37

23 43 Kathotiya

62

10 44

14

Bhamka

60

33

20 45 Pipariya

28

61

11 46 Golganv

62

1

1 Ukasghant

47

48

74

Kanharganv 66

48

19

15 Manhagva kala 65

49

14

15 Manhagva khri 65

50

25

77

31

51 Thalwada

17

20 52

77

Dahalwada

63

11

8 53 Sireganv

74

5

10 54 Kothiya

59

3

2 55 Dhursra

79

15

9 56 Baglai

(9)

(7) (8)

(10) (6)

26

0

6

7

22

1

1

1

9

59

40

10

1

12

7

14

12

16

9

29

13

6

8

13

13

20

8

5

15

3

24

17

27

18

14

5

80

7

46

138

8

29

89

58

9

23

82

38

8

16

96

48

9

25

11

41

10

31

44

99

12

2.8

12

11

16

3

9

8

16

18

36

10

17

19

19

40

40

18

54

140

18

2

4

9

22

1

1

1

15

31

23

77

16

21

74

32

18

42

37

98

22

33

9

10

28

88

31

35

25

15

54

9

24

6

3

1

16

66

58

187

18

17

25

59

18

14

19

47

18

19

36

91

18

12

16

53

20

8

12

30

23

5

22

7

26

3

6

9

25

35

17

11 भाग 1 ]

(2)

(3)

(5) (1)

(4)

39

81

40

57 Singpur

26

32

80

58 Aadeganv

5 59 Mau

4

74

56

4

5

60 Puariya

24

19

61 Chhainakchhar 70

28

13

71

62 Hirapur

6

9 63 Dongarganv 89

128

79 64 Bohani

131

21

22

127

65 Nayagaon

10

127

12

66 Amai

127

67 Rehli

18

35

16

17

128

68 Degunwa

10

8

128

69 Supari

17

25

118

70 Salaiya

3

128

8

71 Behra

3

128

4

72 Tigunwa

4

129

4

73 Lakha

12

22

74 Matwara

156

6

10

156

75 Tekaper

20

17

135

76 Budhwara

10

15

130

77 Chirchira

5

14

130

78 Marka

6

130

7

79 Sujwara

21

129

34

80 Dhandiya

12

25

81

154

Sher Baranjh

21

118

38

82 Bhorjhir

139

15

8 83 Sagoriya

4

116

10

84 Ghaghroula

22

26

141

85 Dungariya

30

34

86 Khulri

138

118

6

9

87 Mudiya

88 Soorna

119

4

1

Total 2680 1957 Note :-Weigh Bridge Avalabe only at Factory site .

175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

(9)

(6)

(8)

(10) (7)

39

20

123

44

17

26

28

75

25

16

5

7

12

31

3

5

26

30

48

4

24

25

8

50

32

0

8

16

268

101

61

5

9

52

9

28

8

28

5

17

10

62

9

34

14

8

40

19

13

5

22

10

20

50

7

18

25

0

11

9

16

1

8

6

10

2

10

4

12

11

43

9

27

8

13

10

26

14

51

17

6

20

10

31

23

17

11

4

11

10

4

17

20

11

5

60

3

40

15

17

65

30

28

7

31

25

3

11

15

30

1

8

36

57

20

9

70

20

18

6

25

16

1

9

29

6

1

2

2492

1557 4338

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

176

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. एफ- 1-1-2013 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में , इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , राज्य शासन, एक नवीन तहसील उदयनगर, जिला देवास सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील बागली , जिला देवास की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:-

सीमायें

परिवर्तन का प्रकार

मुख्यालय

क्र. प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील

(4)

(3)

बागली

उदयनगर

(1) (2) 01 उदयनगर

(6)

(5)

पूर्व में- तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ पश्चिम में तहसील बड़वाह, जिला खरगोन.

वर्तमान तहसील बागली के रा.नि.मं. उदयनगर, वृत्त-2 के पटवारी हल्का नम्बर 38 लगायत 81 कुल 44 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील उदयनगर में रा.नि.मं. उदयनगर, वृत्त -2 , 44 पटवारी हल्के होंगे, जिनमें कुल 99 ग्राम होंगे .

उत्तर में- तहसील बागली दक्षिण में- तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड़.

सीमायें

परिवर्तन का प्रकार

मुख्यालय

क्र. शेष तहसील

शेष तहसील (2)

(3)

(1)

(4) 02 बागली

बागली

बागली

(6)

(5)

पूर्व में- तहसील कन्नौद पश्चिम में- तहसील देवास उत्तर में- तहसील सोनकच्छ दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील उदयनगर.

वर्तमान तहसील बागली का राजस्व निरीक्षक मण्डल बागली, वृत्त -01 के पटवारी हल्का नम्बर 01 लगायत 37 इस प्रकार कुल 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल , 37 पटवारी हल्के होंगे. जिनमें 144 ग्राम होंगे.

जा सके. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

177 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 7 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1 -अ- 82- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(1)

(6)

(5)

विदिशा

(2) विदिशा

(3) देवराजपुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा.

(4) 0.260 योग .. 0.260

विदिशा टीलाखेड़ी देवराजपुर खरबई से रायसेन सीमा तक मार्ग निर्माण.

भूमिके नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. 611 - निर्वा. - 2013.- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित प्रथम सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये एवं स्तम्भ क्रमांक ( 5) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं.

अतः, मैं , राकेश श्रीवास्तव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम , 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं:-

क्र.

उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम

प्रथम सम्मिलन का दिनांक

(3)

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता (4)

(1) 1

(2) 1. भोपाल

7-1-2013

(5) नरेश, पोस्ट अरवलिया , ग्राम परवलिया सानी , भोपाल.

श्रीमती श्यामा भागीरथ पाटीदार, मु. पोस्ट मिसरोद, वार्ड -52, भोपाल.

2

2. बैरसिया

7-1-2013

प्रहलाद सिंह, ग्राम पो. नायसमंद, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल.

सत्यनारायण , ग्राम हिंगौनी, पो. धतूरिया, तहसील बैरसिया.

राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-01-11.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-01-11.02.Ordinary.