मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 2]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013- पौष 21 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012
क्र. ई . - 5-529 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजय तिर्की , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अजय तिर्की की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से देखा जावेगा.
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(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिर्की को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव उक्त अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012
क्र. ई. - 5-448 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती सुरंजना रे भाप्रसे ( 1982 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरंजना रे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई . - 5-529 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजय तिर्की, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था , तथा अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को सौंपा गया था.
(2 ) उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अजय तिर्की की अवकाश अवधि में श्रम विभाग का प्रभार श्री के. पी . सिंह, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार श्री प्रवीण कृष्ण, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को सौंपा जाता है .
( 3 ) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. सिंह, श्रम विभाग तथा श्री प्रवीण कृष्ण चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई. - 5-768 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस. , कलेक्टर , जिला गुना को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , तथा अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार श्री व्ही. एस. रावत , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत गुना को सौंपा गया था, में संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार श्री रावत के स्थान पर श्री अशोक कुमार मांदलिया, अपर कलेक्टर, गुना को सौंपा जाता है.
( 2 ) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार मांदलिया, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई. - 5-895 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सीधी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार श्री बी. बी. श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, जिला सीधी को सौंपा गया है , में संशोधन करते हुए अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार श्री बी. बी. श्रीवास्तव , अपर कलेक्टर, जिला सीधी के स्थान पर अब श्री राधेश्याम अगस्थी, राप्रसे 94 अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सीधी को सौंपा जाता है.
(2 ) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम अगस्थी, कलेक्टर, जिला सीधी के प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2012
क्र. ई. - 5-547- आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , तत्का. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग [ वर्तमान में विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ] को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री शैलेन्द्र सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती स्नेहलता कुमार, आयएएस. , विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(4 ) श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
( 5) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-855 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक देशवाल, आयएएस. , अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2012 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देशवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012
क्र. ई. - 5-462 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2012
क्र. ई. - 5-411 - आयएएस- लीव - एक-5.- ( 1 ) श्री अजय नाथ, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक
77 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
क्र. ई. - 5-667 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 10 दिसम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री संजय दुबे , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी देश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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क्र. ई. - 5-709- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई . - 5-831- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) सुश्री स्वाति मीणा, आयएएस . , कलेक्टर, जिला मण्डला को दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) सुश्री स्वाति मीणा की अवकाश अवधि में श्री प्रबल सिपाहा, राप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला मण्डला का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति मीणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) सुश्री स्वाति मीणा द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रबल सिपाहा, कलेक्टर, जिला मण्डला के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में सुश्री स्वाति मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री स्वाति मीणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. ई. - 5-483 - आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5 से 9 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
[ भाग 1 (2 ) श्री के. के. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, लोक निर्माण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-770 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 7 से 16 जनवरी 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, की अवकाश अवधि में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-850- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा , आयएएस . , कलेक्टर , जिला उज्जैन को समसंख्यक आदेश भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
दिनांक 19 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 9 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
क्र. ई . - 5-894- आयएएस-लीव - 5- एक. ( 1 ) डॉ. अशोक भार्गव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 1 से 12 अक्टूबर 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में डॉ. अशोक भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2012
क्र. एफ ए 1-13-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन , एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमोदन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से गठित साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में टेली समाधान ( काल सेन्टर ) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाता है.
क्र. एफ ए 1-14-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन, एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमोदन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से गठित साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में ई - डिस्ट्रिक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2012
क्र. ई- 5-903 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , आयएएस. , कलेक्टर, जिला उमरिया को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. बातव, अवर सचिव " कार्मिक".
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2012
क्र. एफ - 5-04-2011 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है: -
जिला (3) क्रमांक (1)
नाम (2)
1.
कटनी नीमच 2.
श्रीमती रेखा पाण्डेय श्री अजय भटनागर
2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012
क्र. एफ. - 13-06-2012 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा श्री के. के. भावसार, उप नियंत्रक, नाम- तौल, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से संयुक्त नियंत्रक, नाप- तौल के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 7600/- में पदोन्नत कर कार्यालय नियंत्रक, नाम- तौल , भोपाल में पदस्थ करता है . इनकी वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श उपरांत पृथक् से किया जावेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद के संबंध में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के . चंदेल, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2012
फा. क्र. 1 (बी ) 20-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री भगवानदास राठौर पुत्र श्री मदनलाल राठौर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शिवपुरी सत्र खण्ड के शिवपुरी राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, शिवपुरी नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री भगवानदास राठौर की जन्म तिथि 2-10-1972 (दो अक्टूबर उन्नीस सौ बहत्तर ) है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 2-10-2034 ( दो अक्टूबर दो हजार चौंतीस ) को पूर्ण होगी.
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2012
फा. क्र. 17 (ई ) 16-2003 - इक्कीस - ब ( दो ) .- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) का खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री भरत पी. माहेश्वरी, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं श्री जे. पी. गुप्ता, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.
No. 17 ( E) 16-2003- XXI - B ( II ) . In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994 ) ,
[ भाग 1 the State Government in consultation with the Chief Justice ofMadhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Bharat P. Maheshwari , District Judge & Chairman , District Legal Services Authorities , Jabalpur and Shri J. P. Gupta , District Judge & Chairman , District Legal Services Authority . Ujjain , Ex - Officio members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charges .
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013
फा. क्र. 1 ( बी) 05 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त 2005 के द्वारा श्री रामनारायण मिश्रा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला विदिशा को नियुक्त किया गया था.
श्री रामनारायण मिश्रा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला विदिशा की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.
फा. क्र. 1 (सी) 01-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जनवरी 2012 द्वारा एट्रोसिटीज न्यायालय मण्डला में नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री अजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2012 के आलोक में उनका विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2012 से स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2013
क्र. डी- 15-1-2013 - चौदह-3 . चूंकि, भूतपूर्व मध्यभारत शासन ने मध्य भारत कृषि उपज मण्डी विधान संवत् 2009 ( क्रमांक 17, सन् 1952 ) की धारा 31 के उपबंधों के अधीन जारी की गई उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6311-13-सी- 103-52 , दिनांक 16 जनवरी 1954 ( जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के रूप में उल्लेख है ) के द्वारा विदिशा जिले की तत्समय की विदिशा तहसील में गुलाबगंज कृषि उपज मण्डी स्थापित कर कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को नियमित किया है.
भाग 1 ]
81
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
कृषि उपज मण्डी समिति गुलाबगंज द्वारा तहसील गुलाबगंज के ग्राम गूलरखेड़ी के पटवारी हल्का क्रमांक 10 के मानांक 131 , क्षेत्रफल 0.805 हेक्टर भूमि मण्डी प्रांगण के लिये क्रय की गई. यह भूमि मण्डी समिति, गुलाबगंज के मण्डी प्रांगण के लिये पर्याप्स् न होने से मण्डी समिति, गुलाबगंज द्वारा नवीन मण्डी प्रांगण के लिये गुलाबगंज तहसील में अन्य भूमि क्रय की गई है जिस पर प्रांगण के उपयोग हेतु मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है .
चूंकि, ग्राम गूलरखेड़ी के उल्लेखित मानांक 131 की 0.805 हेक्टर भूमि पर कृषि उपज मण्डी समिति , गुलाबगंज द्वारा मण्डी प्रांगण की आवश्यकताओं के लिये मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और ना ही इस भूमि का मण्डी प्रांगण के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबगंज द्वारा उपयोग किया जा रहा है .
अतएव , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( चार ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जनहित में कृषि उपज मण्डी समिति, गुलाबगंज , जिला विदिशा की तहसील गुलाबगंज के ग्राम गूलरखेड़ी के मानांक 131 की 0.805 हेक्टर क्षेत्रफल की भूमि को उक्त मण्डी के " प्रांगण क्षेत्र " गुलाबगंज से वातिल ( डी - नोटीफाई ) करने के आशय की घोषणा करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013
क्र. डी- 15-1-2012-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 3rd January 2013
No. D - 15-1 - XIV- 3.-WHEREAS , by the Industries and Commerce Department Notification No. 63-1 - XIII - C- 103-52 , dated 16th January 1954 ( hereinafter referred as the Notification) issued under Section 31 of the Madhya Bharat Agricultural Produce Markets Act, Sanwat 2009 ( No. 17 of 1952) the former State of Madhya Bharat , by establishing the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj , regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the area of Gulabganj in Vidisha Tehsil of District , Vidisha .
An area of 0.805 hectare of land pertaining to Survey No. 131 in Village Gularkhedi of Patwari Ward No. 10 of Tehsil Gulabganj was purchased by the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj for its market yard . This land was not sufficient for the market yard of the Market Committee , Gulabganj , hence further land was purchased by the Market Committee , Gulabganj in Gulabganj Tehsil for new market yard , on which basic facilities are being constructed for the use of market yard .
WHEREAS , on the 0.805 hectare land of mentioned in Survey No. 131 , basic facilities have not been constructed by the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj to fulfill its requirements and neither this land is being used in the form of market yard by the Agricultural Produce Market Committee , Gulabganj .
THEREFORE , the State Government in exercise of powers conferred under sub - section ( i) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) hereby declares its intention to de -notify the said area of 0.805 hectare of Survey No. 131 of Village Gularkhedi of Tehsil Gulabganj of District Vidisha from " Market Yard Area " in the interest of public purpose .
Any objection , which may be received in writing to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agricultural Development , Bhopal from any person with respect of this notification within six weeks from the date of publication of this notification in "Madhya Pradesh Gazette " will be considered by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
82
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. एफ- 25-35-2012 - दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15- 8-2009 - दस-2 , भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से सामान्य वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा के 6411.440 हे. क्षेत्र को पेच टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110-X- 1-6-1-83 , दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा की सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-
जिले
अ.क्र. वृत्त का नाम
का नाम
क्षेत्र ( वर्ग कि.मी. )
वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )
उप वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )
(4)
(1) (2) (3)
(5)
(6)
सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय) (7) 1 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
387.690
छिन्दवाड़ा सा. ( छिन्दवाड़ा )
छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा)
पूर्व छिन्दवाड़ा सा. वनमंडल (छिन्दवाड़ा)
छिन्दी ( छिन्दी )
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा पूर्व छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा सा. 825.976 अमरवाड़ा (अमरवाड़ा)
सा. वनमंडल ( अमरवाड़ा) (छिन्दवाड़ा)
पूर्व हर्रई (हर्रई)
पश्चिम हर्रई (हर्रई)
पूर्व बटकाखापा (बटकाखापा)
पश्चिम बटकाखापा (बटकाखापा)
योग .. 1213.666 उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण
वनमण्डल की सीमाओं का विवरण
(9)
(8)
उत्तर- नरसिंहपुर जिले की सीमा.
उत्तर - पूर्व बटकाखापा पश्चिम बटकाखापा अमरवाड़ा परिक्षेत्र ( सामान्य ) की सीमा.
पूर्व- सिवनी जिले की सीमा एवं पेंच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा.
पूर्व सिवनी जिले एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र कीसीमा.
चौरई ( चौरई ) दक्षिण- दक्षिण छिन्दवाड़ा वन दक्षिण-सिल्लेवानी एवं बिछुआ परिक्षेत्र ( सामान्य ) एवं पेच टाइगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र कीसीमा.
मंडल ( सामान्य) एवं पेच टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन क्षेत्र की सीमा.
पश्चिम- दक्षिण एवं पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य) की सीमा.
पश्चिम- लावाघोघरी , सांवरी, परासिया, तामिया, देलाखारी एवं झिरपा (सामान्य) परिक्षेत्रों की सीमा.
उत्तर- नरसिंहपुर जिले की सीमा
पूर्व सिवनी जिले की सीमा.
दक्षिण- चौरई परिक्षेत्र (सामान्य) की सीमा.
पश्चिम- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य ) की सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.
भाग 1 ]
83
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. एफ- 25-35-2012- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-35-2012 - दस 3 , दिनांक 2 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.
Bhopal , the 2nd Jaunary 2013
No. F - 25-35-2012 -X -3.- Vide Government of Madhya Pradesh , Forest Department Notification No. F. 15-8- 2009 - X - 2 , Bhopal , dated 5th October 2010 , 6411.440 ha . forest area of East Chhindwara Territorial Forest Division has been included in buffer zone of Pench Tiger Reserve . Due to the above changes the boundary/ management area of East Chhindwara Territorial Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. 110- X-1-6-1-83 , dated 6th January 1983 , of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under:-
S.No. Name of Circle
Name of District
Area (Sq. km.)
Nameof Forest Division (Head quarter)
Name of Forest Sub- Division ( Head quarter) (1) (2)
(4)
(3)
(5)
(6) 1 Chhindwara Chhindwara East
387.690
Chhindwara ( T) (Chhindwara)
Chhindwara (T) Division (Chhindwara)
Chhindwara Chhindwara
825.976
Amarwara ( T) (Amarwara)
East Chhindwara (T) Division (Chhindwara)
Total ..
1213.666
Details of Forest Division boundary Details of Forest Sub- Division boundary
Name of Ranges (Head quarter)
(8)
(9)
(7)
North-Boundary of District Narsinghpur.
Chhindwara (Chhindwara)
North- Boundary line of East Batkakhapa, West Batkakhapa , Amarwara Range ( T) .
Chhindi (Chhindi)
East Boundary of Distri+K10ct . Seoni & Pench Tiger Reserve Notified boundary of BufferZone .
East Boundary of district Seoni & notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve.
Chourai (Chourai)
South-Sillewani , Bichua (T) Range & Pench Tiger Reserve Notified boundary ofBuffer Zone .
South-Boundary of South Chhindwara ( T) Forest Division & notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve .
West---Lawaghoghari , Sanwari , Parasia, Tamiya , Delakhari & Jhirpa ( T) Range boundary line .
West- Boundary of South Chhindwara ( T) Forest Division & West Chhindwara ( T) Forest Division.
Amarwara (Amarwara)
North-Boundary of District Narsinghpur.
East Boundary of District Seoni .
EastHarrai (Harrai)
South- Forest range Chourai (T) boundary line .
West Harrai (Harrai)
East Batkakhapa (Batkakhapa)
West- Boundary of West Chhindwara ( T) Forest Division.
West Batkakhapa (Batkakhapa)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASHANT KUMAR, Secy.
84
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश
[ भाग 1
रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2012
क्र. 23- वरिष्ठ लिपिक-2-2012.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस-3-2-99- एक -4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. एन. रूपला , कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक दिन/त्योहार के लिये 2013 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -
दिन क्रमांक (1)
दिनांक (2)
(3) 1
सोमवार 14 जनवरी 2013
2
सोमवार 09 सितम्बर 2013
3
मंगलवार 05 नवम्बर 2013
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.
त्योहार अवकाश का नाम (4)
मकर संक्रांति/पोंगल
गणेश चतुर्थी
भाईदूज ( दीपावली के बाद )
एस. एन. रूपला, कलेक्टर .
कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2012
क्र. 13581 - एस.सी.दो-2013 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला राजगढ़ वर्ष 2013 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -
क्रमांक (1)
दिन (वार) (3)
दिनांक (2)
1
12मार्च 2013
मंगलवार 2
सोमवार 14 अक्टूबर 2013
3
सोमवार 04 नवम्बर 2013
त्यौहार का नाम (4)
उर्स बाबा बदखशानी
दशहरा ( विजयादशमी का दूसरा दिन )
दीपावली का दूसरा दिन , गोवर्धन/ बलि पूजा अन्नकूट
एम. बी. ओझा, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. क्यू- एएससी- 2012-163.- मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999- एक-4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2013 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
त्यौहार का नाम (2)
क्रमांक (1)
विवरण (5)
स्थानीय दिनांक
(3)
1 मकर संक्रांति पर्व
अवकाश दिन (4)
14 जनवरी 2013
2
सोमवार
सम्पूर्ण जिला सोमवार
14 अक्टूबर 2013
विजया दशमी का दूसरा दिन
3
04 नवम्बर 2013 दीपावली का दूसरा दिन
उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.
सम्पूर्ण जिला सोमवार
सम्पूर्ण जिला
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर.
85 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 12 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
खण्डवा
हरसूद कसरावद (निजी भूमि)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13, खण्डवा.
3.09 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण .
नोट. भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
फेफरियाकला
हरसूद
पूर्व निमाड़ खण्डवा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
कृषि भूमि रकबा 2.43 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति
इंदिरा सागर परियोजना में के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 में देखा जा सकता है.
86
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 14 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(6) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
डांग
हरसूद
पूर्व निमाड़ खण्डवा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
कृषि भूमि रकबा 1.32 एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति
इंदिरा सागर परियोजना में के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट
कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा . - भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(6) (1)
(5)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
खण्डवा
बड़गांवमाल
हरसूद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13, खण्डवा.
6.36 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 16 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(3)
(1)
(4)
(5)
खण्डवा
हरसूद जूनापानी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
5.91 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
87
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 17- अ-82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1)
(3)
(4)
(2)
(6)
(5)
खण्डवा
ब्रम्होग्राम
हरसूद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
4.45 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .
नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 18- अ-82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(6)
(5)
खण्डवा
गेहलगांव
पुनासा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
2.38 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)
(5)
(6) खण्डवा
हरसूद
कसरावद (आबादी भूमि )
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
4986.00 वर्गमीटर एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
88
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 20 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) खण्डवा हरसूद जेतापुरकला 5.69 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 21 - अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
बहेड़ी रैयत
हरसूद
0.94 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
89
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 23 - अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
खण्डवा
हरसूद गुरांवा 9.03 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 24- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) खण्डवा
भँवरली
हरसूद
2.73 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
[भाग 1 90
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 25 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
खण्डवा हरसूद धनवानीमाफी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
17.22 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 26- अ-82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2)
(5)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(1)
खण्डवा
लहाड़पुर रैयत
हरसूद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
12.53 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 27- अ-82-2012-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्यहै. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(1)
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
खण्डवा
हरसूद दगड़खेड़ी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
12.06 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
91 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 28 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(1)
(2)
(3)
(5)
खण्डवा
प्रतापपुरा
हरसूद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
2.04 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 29 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
खण्डवा
लछौरामाल
हरसूद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
11.09 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 30- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) (1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
खण्डवा
सौनपूरा रैयत
हरसूद
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
0.57 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
92
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 31 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
हथनौरा
हरसूद
पूर्व निमाड़ खण्डवा
कृषि भूमि रकबा 14.21 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 , में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) हरसूद छाल्पाखुर्द
पूर्व निमाड खण्डवा
एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति. कृषि भूमि रकबा 14.16
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
संभाग , क्र. 13, खण्डवा. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 , में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 33 - अ - 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) हरसूद मुगल रैयत
पूर्वनिमाड़ खण्डवा
कृषि भूमि रकबा 11.61 एवं उस पर स्थित परिसंपत्ति.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना खण्डवा, क्रमांक 1 , में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
93
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 34- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपलबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) (2)
(3)
चिखली
खण्डवा
हरसूद
4.93 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
खण्डवा, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
हरिपुरा माल
हरसूद
8.57 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
94
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
बड़गाव रैयत
हरसूद
4.26 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना में टापू के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
झागरियामाल
हरसूद
1.74 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
95
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
इमलानी रैयत
हरसूद
1.12 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र . 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण .
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
खण्डवा
पुनासा मोहन्या खुर्द 0.87 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जासकता है .
96
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
खण्डवा
हरसूद रेवापुर 0.98 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा , ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) (1)
(2)
(3)
खण्डवा हरसूद बिल्लोद माल 2.67 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13, खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण पूर्ण जलस्तर एवं अतिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
97
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील
ग्राम
(हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) खण्डवा पुनासा मोहन्या कला 0.53 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट. भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) खण्डवा
बोरीबांदरी
हरसूद
0.42 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
98
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में) (1)
(2) (3)
(4) खण्डवा
बरूड़
हरसूद
2.08 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण .
नोट .- भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
खण्डवा , दिनांक 22 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) खण्डवा
बड़खालिया
हरसूद
9.86 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
99 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 22 दिसम्बर 2012
क्र. 2195- भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
(5)
बड़वानी
बड़वानी
पांचपुला उत्तर
लोअर गोंई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित
245.79 व. मी. शासकीय भूमि में स्थित संपत्ति मकान-2.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र. )
अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 22 दिसम्बर 2012
क्र. 1306- भू-अर्जन- 12- प्र.क्र. 14-अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग रकबा (हैक्टर में)
(6) (2)
(1)
(4)
(5)
(3)
देवास
1.94
खातेगांव भांजाखेडी
इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13 , खण्डवा.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.
100
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
[भाग 1 क्र. 1298 - भू- अर्जन-12- प्र.क्र. 15-अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में ) (1)
(2)
(3)
देवास
सतवास
(4) 1.08
फतेहगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
(5) कार्यपालन यंत्री, परियोजना नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक 13 , खण्डवा एवं कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर 2012
क्र. दस- भू- अर्जन- फा. 577- प्र.क्र. 10-अ-82-2012-13-6468 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) शहडोल
32.440 बुढार
सारंगपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , शहडोल ( म.प्र. )
(6) सारंगपुर जलाशय योजना के निर्माण कार्य डूब क्षेत्र एवं नहर में प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र. ) में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 31 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
खैराकला
46.750 बिजावर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.
श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है. (3)
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
तहसील
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
168.990 छतरपुर
मंगलपुरा
बिजावर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.
श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू- अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना , जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है.
102
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
[भाग 1 प्र. क्र. 03- अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(1)
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
देवरी
86.880 बिजावर
छतरपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.
श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजनाके निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 04- अ-82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) बिजावर
509.100 छतरपुर
धरमपुरा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिजावर.
श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमिके नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) बिजावर
71.910 छतरपुर
(3) वेदपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, बिजावर.
श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , प्रभारी श्यामरी मध्यम परियोजना, जल संसाधन संभाग , पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2012
क्र. 463 - री - भू-अर्जन-2012-1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन - चरनोई शासकीय अतिक्रमित भूमि
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) धार
26.66
खतड़गांव
धरमपुरी
सरदार सरोवर परियोजना (अन्तराज्यीय प्रोजेक्ट ) में
आने से.
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. , इ.सा. परि.सं. क्र. 2 , धरमपुरी.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना संभाग 2 , धरमपुरी , जिला धार ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 24 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
धारा 4 की
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
कुल रकबा (हे. में. ) (4)
(5)
(6) रायसेन बरेली
0.850
0.204
इक्यावन नदी पर
कार्यपालन यंत्री,
नयागांव खुर्द
2.157
0.204
लोक निर्माण विभाग
0.829
0.054
सेतु संभाग , भोपाल.
निर्मित पुल के पहुंच मार्ग निर्माण बाबत्
0.462
134 135 149 योग . 3.836
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , तहसील बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
104
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 31 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 001 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(6) (1) (2)
(5)
(4)
पन्ना
पन्ना
गढ़ीपडरिया
बृन्दावन तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी 4.488 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 4.488 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 002 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(6) (3)
(5)
(4)
पन्ना
ऊँचा
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
नांदन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 6.49 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 हे . कुल रकबा 6.64 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
105
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 003- अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना अमानगंज विक्रमपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
जसवन्तपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 7.185 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 7.185 हे..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 004- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
पन्ना अमानगंज जसवंतपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
जसवन्तपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 19.404 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 19.404 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 005- अ- 82 -वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 106
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
इमलिया तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
झिरमिला करियापानी .
निजी 14.46 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 21.29 हे . कुल रकबा 35.75 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 006- अ- 82- वर्ष 2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना शाहनगर
सुडौर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 0.25 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.25 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 007 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) पडेरी
पन्ना शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 0.11 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.24 हे. कुल रकबा 0.35 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 008- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर
पुरैना
निजी 0.55 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.31 हे . कुल रकबा 0.86 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना
शाहनगर महिलवारा निजी 0.18 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.18 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
108
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
[भाग 1 प्र. क्र. 010- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर महिलवारा निजी 6.84 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 6.84 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 011 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतोत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
कचौरी
पन्ना शाहनगर
निजी 0.03 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.01 हे . कुल रकबा 0.04 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 013- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) पन्ना
देवरी
शाहनगर
निजी 0.14 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.14 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 014- अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4)
(3)
पन्ना शाहनगर
ठरका
निजी 0.66 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.66 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 015- अ-82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 110
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना शाहनगर शाहपुर कला
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
शाहपुर खुर्द तालाब योजना अतंर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 0.925 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.138 हे. कुल रकबा 1.063 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 016- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना शाहनगर
गजन्दा
गजन्दा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी 2.49 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 हे. कुल रकबा 3.59 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 017 - अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1)
पन्ना शाहनगर
बोरी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
बोरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 0.19 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे.
कुल रकबा 0.19 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 018 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
सलैयाफेरनसिंह
पन्ना शाहनगर
बोरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी 11.91 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 1.74 हे. कुल रकबा 13.65 हे.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 019-अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(4)
(1)
(3)
(5)
पन्ना
बराहो
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 0.50 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 हे. कुल रकबा 0.58 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 020- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
[भाग 1 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना शाहनगर
अर्थाई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी 34.89 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 5.91 हे. कुल रकबा 40.80 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 022 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(5)
(6) (3)
(4)
पन्ना शाहनगर
मलघन
मलघन तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी 0.03 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 0.03 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 023 -अ- 82- वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
देवरा
पन्ना शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरा नम्बर 2 तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 6.85 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.40 हे. कुल रकबा 7.25 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 024- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना
लमतरा
शाहनगर
निजी 0.41 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 0.41 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लमतरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 025 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
चकरभटा
पन्ना शाहनगर
निजी 0.04 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.04 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
चकरभटा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 026- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी [भाग 1 114
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
पन्ना शाहनगर हरदुआ मेंमारी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
हरदुआ मेंमारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 1.24 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 हे . कुल रकबा 2.74 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 027 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (1)
(4)
(5)
(2)
(3)
लमतरा
पन्ना शाहनगर
हरदुआ मेंमारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी 1.00 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 1.00 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 028 - अ- 82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
पन्ना
सिमरा कला
पवई
निजी भूमि रकबा 1.73 हे. एवं
सिमरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.07 हे . कुल रकबा 1.80 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
115 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 029 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
(2)
(3)
पन्ना
हनुमतपुर टौरिया
अजयगढ़
मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी 21.763 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 14.013 हे. कुल रकबा 35.776 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 031 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
बनहरी कला
पन्ना अजयगढ़
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी 158.60 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 112.89 हे. कुल रकबा 271.49 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 032- अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) मझगांय
पन्ना अजयगढ़
मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी 427.21 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 314.50 हे. कुल रकबा 741.71 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 033- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(6) (3)
(4)
(5)
पन्ना
निजी 275.926 हे.
अजयगढ़ कुंअरपुर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मझगांय मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकबा 144.500 हे.
कुल रकबा 420.426 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 034 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना शाहनगर
निजी 0.11 हे . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
सलैया फेरन सिंह
सलैया फेरन सिंह तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे.
कुल रकबा 0.11 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 035- अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर
ट्रॅडा
निजी 3.95 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 हे . कुल रकबा 4.45 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 036 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर
मिहगुवां तिलिया.
निजी 0.44 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.44 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 037 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में त्रर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना शाहनगर
रैगुवां
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
रैगुवा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 0.36 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे . कुल रकबा 0.36 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 038 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
(6) पन्ना अमानगंज
निजी 2.675 हे .
रैगुवां
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
गिटपिटा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 हे. कुल रकबा 2.750 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 039 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना
पगरा
अमानगंज
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पगरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी 0.263 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे .
कुल रकबा 0.263 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
119 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 041- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
पन्ना
पन्ना
गिरवारा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
गिरवारा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.338 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.338 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 042- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1) (2)
(4)
(5)
(6) पन्ना
पगरा
अमानगंज
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
पगरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 0.150 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.150 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 043- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
[भाग 1 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
बघवारकलां
पन्ना रैपुरा
निजी भूमि
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
खोरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 0.225 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.025 हे.
कुल रकबा 5.250 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 044 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
पन्ना
गुनौर
गुनौर
निजी भूमि
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
गुनौर तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 1.822 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे.
कुल रकबा 1.822 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 045- अ- 82- वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
पन्ना
किशनपाटन
रैपुरा
निजी भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बघवारकलां तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 0.375 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.375 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
121 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 046 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का दर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(4)
(2)
(3)
(6)
(5)
पन्ना
पड़ेरी
गुनौर
निजी भूमि
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
सिली तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 0.987 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.987 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 047 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना
पन्ना
पहाड़ीखेरा
पहाड़ीखेरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि रकबा 0.15 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.15 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 048- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
पन्ना
पगरा
अमानगंज
निजी भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
पगरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 0.263 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.263 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 219 -अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(5)
(4)
पन्ना
पवई भितरी मुटमुरु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 8.06 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.88 हे.
भितरी मुटमुरु तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 13.94 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 220 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(5)
(6) (3)
(4)
पन्ना अमानगंज महुआडाड़ा
मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि 1.735 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.982 हे.
कुल रकबा 2.717 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
123 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 221 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
पन्ना अमानगंज रामपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.270 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.037 हे. कुल रकबा 0.307 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 222 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
पन्ना अमानगंज
सिरी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.125 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 0.125 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 223- अ- 82- वर्ष 2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(6)
(4)
(3)
(5)
पन्ना अमानगंज
बलगहा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.225. हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.225 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 224-अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (1) (2)
(4)
(5)
(3)
पन्ना अमानगंज मझगंवाशेख
संसाधन
कार्यपालन यंत्री, जल संभाग, पन्ना.
मिढासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.173 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे .
कुल रकबा 0.173 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 226- अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(6) (2)
(4)
(5)
पन्ना रैपुरा
माधवपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पटी तलाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.75 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे .
कुल रकबा 0.75 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
125
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 227 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना शाहनगर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
हरदुआ सारसबाहू.
हरदुआ सारसबाहू तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 0.400 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 0.400 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 228 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
(6) पन्ना शाहनगर
गजंदा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
चकरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 7.475 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.088 हे . कुल रकबा 7.563 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 229 - अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 126
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(4)
(5)
(6) (3)
देवेन्द्र नगर
पन्ना
भिलसांय
भिलसांय तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 4.588 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 4.588 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 230- अ- 82 - वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(5)
(4)
पन्ना देवेन्द्र नगर रैगढ़
भिलसांय तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 0.25 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे.
कुल रकबा 0.25 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 231 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(2)
(5)
(4)
(6) पन्ना
जमुनहाई कलां
देवेन्द्र नगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
सकरिया तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.275 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.275 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
127 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 233 - अ- 82- वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना
सनौरा
अमानगंज
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत उपनहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 1.559 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 1.559 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 234-अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना अमानगंज
पतारा. अमानगंज
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 2.964 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे . कुल रकबा 2.964 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 235 - अ- 82- वर्ष 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(6) (2)
(4)
(5)
(3)
पन्ना अमानगंज
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
ककरहाई निजी भूमि 0.935 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.106 हे . कुल रकबा 1.041 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 236 - अ- 82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
पन्ना अमानगंज पिपरवाह
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 12.060 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.195 हे. कुल रकबा 12.255 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 99- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- टप्पा घाटीगांव
( ग) ग्राम- हुकुमगढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर.
रकबा
(है. में)
सर्वे क्र. (1)
(2)
304
0.120
318
0.050
कुल योग 0.170
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 130- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-चीनौर
(ग ) ग्राम- अमरौल
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.255 हेक्टेयर
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )
(3) (1)
(2)
0.230 519
0.303
0.271 525
0.648
0.052
0.125
819
0.680 2624
1.123
0.042 2586
0.523
0.102
0.261
2587
0554
0.314 2631
0.217 2420
0.470
0.007 2421
0.387
0.235 2416
0.523
2591
0.084
0.471
0.021 502
0.136
कुल योग : 2.255 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 10 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 98 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर 130
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(ग) ग्राम- सूरजपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.620 हेक्टेयर
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में) (1)
(2)
(3) 20
0.850
0.010 21
1.540
0.150 29
0.100
0.740
30
2.790
0.140 48
2.160
0.130 34
0.100
1.920
35
0.060
1.620
36
0.330
0.060 37
1.810
0.090 38
2.120
0.110
0.120 39/1 , 39/2/ख, 39/3/ग 2.480
47
2.440
0.120
1.670
0.180 122/1 , 122/2
0.670
0.040 121/1,121/2
120
0.840
0.240 129
0.590
0.090 132
1.80
0.010
0.040 135
0.510
130
2.000
0.100
1.920
145
0.220 172
1.100
0.130 174
1.880
0.200 181
3.370
0.260 211
0.210
0.020 210
0.210
0.030 209
0.210
0.050 208
1.130
0.180 323
0.920
0.010 304
4.880
0.260 308
0.200
1.250
307
0.600
0.100 309
0.600
0.150 343
0.570
0.130 342
0.500
0.050 324
1.460
0.060 340
0.250
0.110 339
0.500
0.010 514
0.050
0.810
(1)
(2)
(3) 337
2.290
0.190 516
1.190
0.150 517
1.200
0.120 123
0.610
0.020 125
0.120
0.010
0.010 126
0.120
127
0.010
0.130
4.620
55.270
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2012
क्र. 06- अ- 82- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- कुरेला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.706 हेक्टर.
अर्जित की जा रही भूमि की सूची
खसरा
नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
839
0.108
840
0.097 भाग 1 ]
131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
841
0.033
842
0.154
845/2
0.126
847/2
0.065
0.054
848
849
0.020
851/2
0.049
योग .. 0.706
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लोक निर्माण सेतु बछौन मार्ग के कि.मी. 17/2 में उर्मिल नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 24 दिसम्बर 2012
क्र. भू- अर्जन- 111-अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
( ग ) ग्राम-संग्रामपुर, प.ह.नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.880 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
नहर कार्य निजी भूमि
80
0.040
31
0.320
(2)
(1)
0.710
34
0.080
81
0.360
121
33
0.160
35
0.050
0.160
36
40/1
0.400
0.080
40/2
60/2
0.020
0.200
61
59
0.640
0.240
127
0.200
71
75/2
0.160
77
0.090
0.200
79
122
0.400
123
0.040
0.340
126
125
0.030
0.320
129
130
0.360
0.240
131/1
78
0.200
232
0.040
132
0.030
131/2
0.240
0.240
131/3
0.250
137
0.700
234
0.200
75/1
7.740
कुल योग निजी भूमि
शासकीय भूमि-
124,37,73,76,105 0.140 कुल योग- 7.880
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 24 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 1 - अ- 82-11-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील/तालुका- बाड़ी
(ग) नगर/ ग्राम- सनखेड़ा, गौरा मछवाई, बिसेर, गडरवास (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.902 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित किये जाने
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
वाला रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
ग्राम-सनखेड़ा
0.040
1.000
36/2/2
4.451
0.048
0.020 36/2/1
2.044
35/1
0.020
0.955
0.567
20/2/1
0.040 34/1
4.790
0.089 20/1
0.076
1.133
21
0.036
1.513
33/1
1.834
0.149
0.080 23
2.744
24/1
1.619
0.068
0.028 24/2/2
1.007
24/2/1
1.396
0.040 .
25/1/1
2.226
0.020 25/1/3/1
0.336
0.032 25/1/2
1.133
0.016 25/1/3/2
1.890
0.101 25/2/2/1
1.700
0.032
(2)
(3) (1)
0.182 130/1
4.856
0.040
1.700
109/1
0.080
1.700
109/3
0.141 109/2
1.938
0.121 124
1.137
0.064 123
0.437
0.242
3.447
158
0.089
1.505
163
0.015
1.157
177/1
1.157
0.048 177/2
0.040
1.157
177/3
0.020 177/4
1.152
0.020
0.809
176/1
0.020 176/2
0.809
0.809
0.016 176/3
0.020 176/4
0.809
0.008 176/5
0.809
0.020 176/6
0.809
0.809
0.020 176/7
0.016
0.809
176/8
0.020
0.809
176/9
0.008
0.318
176/10
0.121
0.951
164/1
2.384
0.951
164/2
4.691 योग 63.182
ग्राम-गौरा मछवाई
1.046
0.040 18/1/1
0.060 18/1/2
1.046
0.101
2.266
19/3
19/2/2
1.478
0.010
0.048 18/3/1
1.048
0.024 18/2/2
1.046
2.023
0.068 23
2.526
0.080 24/1
0.032 24/2
2.266
0.060 22/1
2.023
0.040
1.174
0.040 22/5
1.175
0.028
2.375
84/1
7.923
0.161 25
0.202
5.917
26/1
1.882
0.056 71 भाग 1 ]
133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
(3) 69
0.101
3.153
72/2
0.870
0.101 72/1
0.870
0.101
42.107
1.353 योग
ग्राम-बिसेर
3.642
0.283 65/4/2/2/2
3.933
0.040 65/1
2.023
0.040 65/4/1
1.703
0.032 64/3/2
1.396
0.101 65/2
0.072
1.133
64/2
2.023
0.101 64/1
2.023
0.052 66/1
0.571
0.202 66/2
1.691
0.141 67/5
1.133
0.121 67/4
1.133
0.121 79
2.274
0.097 78/2/2
0.445
0.060 78/1
0.040
1.133
76/1/2
0.878
0.036
1.097
76/1/1
0.035
0.890
0.020 73/1/1/2
0.040 73/1/1/1
1.133
0.060 73/3/2/2
1.133
1.102
0.101 76/2/1
76/1/1/2
0.072
0.230
योग
32.719
1.868
ग्राम-गडरवास
75/1
0.052
1.538
75/2
1.769
0.048
0.012 74/5/2
1.133
0.016 74/5/1
1.133
74/1
1.740
0.020 74/2/1
1.214
0.024 74/2/2
1.368
0.072
0.040 74/3
1.133
74/4
0.040
1.133
64/4
4.453
0.032 64/1
0.575
0.020 64/3
1.213
0.052
(2)
(3) (1)
0.121 48/3
1.243
63/1
2.842
0.101
0.889
0.080 50/1/4
0.889
0.080 50/1/3
0.024 50/2
0.809
0.024 50/3
0.809
0.546
0.032 51/3
0.080 51/2/2
0.781
0.020 51/2/1
0.556
27.766
0.990 योग
अर्जित होने वाला कुल रकबा= 8.902 हेक्टेयर (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बारना दांयी नहर एम 2 डी 4 की सब माइनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बरेली जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री , बारना बाड़ी, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2- अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ग्राम मोतलसिर के पास नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भूमि अर्जन.
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- बरेली
(ग ) ग्राम-मोतलसिर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.715 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
564/1
0.276
692/1/1
0.439
कुल योग 0.715 134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम मोतसिर के पास नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील बरेली, जिला रायसेन में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायसेन
(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज
( ग) नगर/ ग्राम- मसूरबाबडी, उमरहारी , गुलवाडा (घ) लगभग क्षेत्रफल- 138.552 हेक्टेयर.
भूमिकाविवरण
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेदर में) (3) ग्राम-मसूरबाबडी
7/1,9
4.671
0.560
1.246
0.356 10/2,12
4.456
4.456 7/2,9
3.145
2.005 10/1,12
11
0.405
0.405 13
0.291
0.291
15
0.053
0.053 136
0.073
0.073
2.155
0.260 134/1,135
140/1
1.323
1.000 143, 144,145
0.930
0.930 146,150,151/4 |
123/3
0.259
0.259 125/3
0.656
0.656
(2)
(3) (1)
0.405
0.405
89/2, 103/3/2
0.287
0.287 138
0.667
1.677
134/2/1 , 135
143,144,145
0.930
0.930 146,150,151/2
0.161
0.161 123/1
125/1
0.365
0.365
0.295
0.295
152/2
0.805
0.290 134/3 , 135
140/2
0.176
0.176 142
3.000
3.536
143/1,144,145
0.930
0.930 146,150,151
0.930
0.930
143/3,144, 145, 146,150,151
152/1
0.405
0.405 132
0.922
0.922
0.725
0.725 133/1
3.775
3.005 133/2
0.089
0.089
232/153
172
0.206
0.206
0.400 170
0.777
6.520 155
6.520
0.737
0.737 156
167/1
0.758
0.758
168
1.805
0.906 169
1.040
0.490
0.290
0.290 158/1/1
0.805
0.805
164/2 , 165 , 167
0.299
158/2
0.299
0.170 158/3
0.170
0.806
0.806 164-166
0.490 165
0.490
2.890
2.890 157/2
0.097 160
0.097
0.212 184/2
0.813
0.085 185
0.085
0.105 215
0.105
0.065
0.065 216
220/1
0.332
0.332
0.500
4.464
211/1 , 221
0.174
225/1
0.174
0.138
0.138 214 भाग 1 ]
135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(3) (1)
(2)
220/2
0.331
0.331 225/2
0.177
0.177 161/1
1.214
1.214 162
0.247
0.247 163
0.332
0.332 158/1/2/2
0.396
0.396 157/1/1/1/1
0.153
0.153 127
0.611
0.611 128
0.077
0.077 129
0.210
0.210
130
0.450
0.450
118
0.858
0.858
0.183 119
0.183
121
0.299
0.299
0.037 123/2
0.037
125/2
0.061
0.061 133/3
0.296
0.296 140/3
0.037
0.037
8/5
0.587
0.200 17/2
0.445
0.205 113
0.516
0.516 112/2
2.592
2.592 112/1
2.404
2.404 110
0.210
0.210
111
0.548
0.548 116
0.158
0.158 101
0.085
0.085
0.277 100
0.277
0.190
0.190 99
89/3/2
1.384
1.384 107/1
0.059
0.059 91/1
0.073
0.073
85/1
0.045
0.045 107/2
0.057
0.057
0.073 91/2
0.073
85/2
0.049
0.049 109
0.255
0.255
0.248
0.248 105/1
81
0.478
0.278
0.024
0.024
103/2/2/2 , 89/2
0.445
0.445
103/2/1 , 89/2
0.344
0.344 103/3/1 , 89/2
95
0.097
0.097 96
0.194
0.194 98
0.170
0.170
(3) (1)
(2)
0.158
0.158 92
0.158
0.158 88
0.348
0.348
68/1
0.979
0.979
90
1.384
1.384
89/3/1
0.335
1.011
134/2/2 , 135
0.073
0.073 177/2
0.793 183/2
0.793
0.273
0.673
187/1-191
0.223
1.213
187/2-191
0.929
0.929
188/1 , 189 , 190
1.718
1.718
188/2 , 189 , 190
1.115
1.115
188/3 , 189 , 190
1.115
1.115
188/4 , 189 , 190
0.757
0.757
188/5 , 189 , 190
0.210
0.210
218
0.165
0.165
158/1/2/1
1.275
1.375
161/2
1.064
1.064 157/1/1/1
1.218
157/1/2
1.218
2.395 154
2.395
0.825 17/3
1.011
0.509
0.809
17/4
1.011
0.900 17/5
0.360
0.160 75
0.119
0.119
107/3
4.047
4.047
105/2
0.104
0.104 103/2/2/1 , 89/2
1.762
1.762
103/1 , 89/2
0.267 87
0.267
1.161 89/1/1
1.161
0.500 67/4
0.783
0.105 82/1
0.809
0.750 82/2
0.810
0.809
0.650 82/3
0.405 82/4
0.809
0.809
0.109 80/3
0.405
0.802
80/4
0.809 80/5
0.809
1.535
1.535
79/1
0.500
1.000
79/2
0.500
1.000
79/3 136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(3)
(2)
ग्राम- उमरहारी
257/1
0.146
0.146 256/1
0.162
0.162 252
0.101
0.101
0.283
253/1/1
0.283 253/1/2/1
0.372
0.372
253/1/2/2/1
0.364
0.364
258
0.061
0.061 259
0.057
0.057 257/2
0.113
0.113
256/2
0.615
0.615 253/1/2/2/2
0.999
0.999 255
0.166
0.166 249
2.177
1.177 254
0.334
0.534
250
0.208
0.050 253/2
0.275
0.275 261
0.206
0.206
1.958
0.350 304 , 314 , 315
0.105
253/2/2
0.105 302/2
0.133
0.133 274/1
0.041
0.041 264/1
1.808
1.000 263
0.271
0.271 270
0.400
0.709
273
0.316
0.316 265/1
3.250
3.250 268
0.194
0.194 274/2
0.050
0.202
275
0.466
0.266 297/2
0.032
0.032 298
0.587
0.587 253/2/1
1.619
1.619
0.405
253/2/2
0.105 300
0.073
0.073 302/3
0.162
0.162 272
2.189
0.289 264/2
1.214
1.214
ग्राम -गुलवाडा
77
0.100
0.304
78
0.530
0.100 72
1.000
7.839
(2)
(3) (1)
40
0.291
0.291
0.500 41
1.295
0.198 43
0.198
0.307
0.150 44
42
0.146
0.146
0.182 37
0.182
0.405
0.809
28/1/2 , 29 , 30
36
0.117
0.117
0.324
0.324 38
1.218
35
1.218
1.388
1.388 34
3.500 32
4.561
13
0.725
0.725 14
0.158
0.158
0.170
0.170 15
0.194 16
0.194
18
0.575
0.575
0.666 2/1
0.666
0.680 2/2
0.680
3
1.032
1.032
0.174 4
0.174
6
0.271
0.271 7
0.093
0.093
0.093 8
0.093
10
0.283
0.283
5.560
5.560
1.951 11/2
1.951
0.101
12
0.101
0.380 17/1
0.380
17/2
0.603
0.603
0.243 19
0.243
20
0.045
0.045
0.441 21
0.441
22
0.182
0.182
0.210 23
0.210
24
3.064
2.000
1.371
4.371
28/1/1 , 29 , 30
0.834
0.834 31/2
138.552 योग
184.108
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मसूर बावड़ी जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 26 दिसम्बर 2012
क्र. 2097 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) ग्राम- अम्बारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.87 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
522
0.17
106
0.08
429
0.05
133
0.40
218
0.48
200
0.12
195
0.36
439
0.01
392
0.03
426
0.01
0.02
428
0.14
379
कुल योग .. 1.87
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 26 दिसम्बर 2012
क्र. 13398-99 - भू-अर्जन-10. क्रमांक- 10387 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़ , मवासा झाडला
(ग) नगर/ग्राम- मवासा, पाडल्याखेडी, झाडला.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.706 हेक्टेयर .
ग्राम-मवासा
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
196
0.038
0.010
215/2
0.018
197
0.018
198
0.006
199
200
0.007
0.025
201/1
0.010
202
204
0.025
207
0.013
210
0.013
221
0.006
222
0.007
0.013
223
234
0.051
0.005
235/2
0.020
240/1
0.030
240/2
240/3
0.010
0.051
241
0.025
242 138
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
0.020 347
348
0.025
0.020 349/2
0.466
कुल रकबा
ग्राम-पाडल्याखेडी 6/1/1
0.100 9/5
0.076 10
0.040
0.030 11/3
0.005 11/2
0.020 12
0.020
0.013 50/1
57/2
0.050 58
0.050
0.020 50
0.040 120/3
0.013 50/3
0.050 57/1
60/2/6
0.055
0.006 63/3
0.025 64/1
0.020 63/5
0.050 64/3
63/4
0.005 64/4
0.040 63/1
0.035
0.040 63/2
0.020 65
66/1
0.006 67/1
0.020
0.030 125/1
150/1
0.006 125/2
0.020 126
0.007 128/1
0.012 128/2
0.005
0.006 150/2
150/3
0.006 151
0.020 152
0.007
0.006 153
(2)
(1)
0.020
167
0.008
183/2
0.010
184/2
0.021
185/3
0.030
186/1
0.030
219
0.070
221/1/2
0.020
245/1
0.030
244
0.020
245/2
0.020
245/3
0.020
248/1/1
0.080
248/2
251
0.050
0.060
252
0.050
254
0.015
255/1
0.008
255/2
0.006
256/1
0.150
266/1
267
0.006
0.050
266/2
1.748
कुल रकबा
ग्राम-झाड़ला
0.050
2
6
0.070
0.180
7
0.420
5/1
0.100
5/2
0.013
8
16/2
0.150
0.060
16/1/1
0.070
16/1/2
0.020
13
0.408
15/1
0.025
24
0.013
25/1
0.170
25/2
0.070
26/2
0.020
28/1
28/2
0.040
0.090
34
0.126
58/1/2
60
0.010 भाग 1 ]
139
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
65/2/3
0.280
68/2
0.005
0.005
68/1
68/3
0.003
66/2
0.006
66/1
0.010
80
0.030
92
0.050
91/1
0.010
89/2
0.061
338/2
0.015
339/2
0.006
338/1
0.030
100/1
0.006
100/2
0.006
0.004
332/1
311
0.025
310
0.110
298
0.030
306
0.070
308
0.020
307
0.050
299
0.005
293/1
0.100
293/2
0.050
294
0.100
12/2
0.020
83/1
0.040
86/5/1
0.030
87/1/1
0.010
83/1
0.020
0.020
87/1/2
292
0.030
775/2
0.040
775
0.080
कुल रकबा 3.482
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ---मवासा, पाड़ल्याखेड़ी, झाड़ला मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 13400-01 - भू-अर्जन-10 . क्रमांक- 10387- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़ बोडा बोरखेड़ा
(ग) नगर/ग्राम- बोडा, बकानी , झाड़पीपल्या, गाथला, चोरखेडी, ढाबला, पनवाडी, कंडाराकोठरी, पीपल्याबीरम्, कोटरीकला, बोरखेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.039 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
ग्राम-बोडा
0.065
1197/1
0.013
1197/2
1283/1
0.032
1283/2
0.013
1281/1
0.013
0.013
1281/2
1282/2
0.026
1278
0.026
1280
0.038
1277/1
0.019
1279/1
0.013
1277/2
0.019
1279/2
0.013
1275
0.013
1276
0.076
1273/2
0.056
1199
0.063
1200/1
0.137
1200/2
0.100
0.089
1241/2
1242/2
0.104
0.026
1241/1
0.052
1242/1/1
1240/3/1
0.026 140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(2) (1)
0.063 1242/1/2
0.010 1097
0.405 1098
1095
0.126 2341/2
0.024 2341/1/2
0.139 1096
0.013 2340
0.020 2334
0.076 2346/1
0.026 1089
0.039 1077/2
0.063 1074
0.089 1075
0.013 1071/1
0.113
0.152 1071/2
0.215 1067 *
2.631
कुल रकबा
ग्राम-बकानी 14/1/1
0.126 14/1/2
0.024 14/2
0.002 14/3/1
0.126 14/3/2
0.052 16/1/1
0.215 16/1/2
0.078 68/2
0.890 118/1
0.152 117/3
0.039 117/4
0.039 147/1
0.052 148/1
0.005
0.010 146/3
147/3
0.040
0.090 148/2
146/2
0.005
0.045 147/2
368/1
0.025 368/2
0.020 369
0.065
0.078 371/1
341/2/4
0.026
(2)
(1)
0.052
350/2
0.078
371/2
0.065
371/3
350/3
0.013
0.012
354/2
0.078
357/3
357/2
0.005
0.025
352
0.005
359
0.025
353
354/3
0.046
348
0.126
350/1
0.165
0.126
341/3
3.025
कुल रकबा ..
ग्राम-गाथला
0.042
26/1
कुल रकबा .. 0.042
ग्राम-चोरखेडी
136/1/1
0.039
0.214
461
0.026
460/2
0.021
460/1/1
0.022
460/1/2
460/1/3
-0.022
0.344
कुल रकबा
ग्राम-झाडपीपल्या
0.080
44
0.013
49
0.065
51/1
0.040
51/2/1
0.078
46
0.040
51/2/2
0.010
34/1
34/3
0.010
42
0.045
0.040
43
0.013
50
68
0.013
41/2
0.065
0.025
76/2 भाग 1 ]
141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2) 62/1
0.100 75/2
0.012 721/2/1
0.015 61/1
0.060 63
0.266 140/3/1
0.119 140/3/2
0.119 140/3/3
0.119 141
0.026 142
0.052 149
0.065 152
0.318 159/2
0.053
0.065 554/1/4
160/2
0.065 740/2
0.318 554/1/2
0.052 554/1/1
0.039 554/3
0.052 641
0.126 644/1
0.050 644/2
0.050 644/3
0.050 718
0.013 639
0.078 646
0.078 650
0.091 717/2
0.025 531
0.013 651/1/1/1
0.013 651/1/1/2
0.013 651/1/2
0.026 651/2
0.013 532
0.025 652
0.039 683/3
0.039 683/4
0.039 738
0.191 740/1/1
0.032 740/1/2
0.033 743
0.013 741/1
0.026 730/1
0.052 741/2/2
0.015 (1)
(2)
0.026
751/2
750
0.065
0.020
751/1
767
0.013
0.015
769
3.734
कुल रकबा ..
ग्राम ढाबला
9/1
0.120
9/3/1
0.053
9/4
0.025
7/1
0.025
7/2
0.025
2
0.101
17
0.038
476
0.038
305/3/2/1
0.015
305/3/3
0.030
307/1/2/1
0.038
307/1/2/2
0.038
430
0.038
429
0.038
427
0.038
423/1
0.051
314/1
0.033
321/1
0.051
311/1/2
0.025
314/2/2
0.051
416/1/1
0.013
317
0.038
318
0.038
0.051
311/1/3
320
0.019
416/1/2
0.013
422/1/2
0.025
1.068
कुल रकबा
ग्राम-पनवाडी
263
0.051
265
0.051
262
0.063 142
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2) 266/1
0.038 269/2
0.013 266/3
0.038 269/3
0.013 266/2
0.038
0.013 269/1
256
0.126 276/1
0.038 276/2/1
0.019 276/2/2
0.019 277/1
0.038 277/2
0.038 278/1
0.015
0.020 279
280
0.030 284
0.009 253/3
0.018 253/1
0.018 253/2
0.018 251
0.025 250/5
0.019 250/4
0.019 250/3
0.019 250/2
0.019 250/1
0.019 566/2/2/1
0.089
0.020 585/1/2
585/1/1
0.020 588
0.038 587
0.225 592.
0.038 609/2
0.013 593
0.038 609/1
0.078 601/1
0.013
0.089 599/2
602
0.038 603/3
0.051
कुल रकबा . 1.594
ग्राम-कंडारा कोटरी 390/1
0.006 388
0.405 387
0.332
(2)
(1)
382
0.063
0.076
411/1
330
0.076
381
0.076
0.076
412/4
412/1
0.065
0.006
299/2
0.007
300/2
412/2
0.013
373/3/2
0.051
0.013
378/2
0.025
413/2
0.038
373/3/1
0.025
413/1
373/2
0.101
329
0.013
0.006
290/1
0.013
291
327
0.038
0.038
308
306
0.038
307
0.051
303
0.076
0.025
305/3
0.006
299/3
0.007
300/5
0.006
299/4
0.007
300/5
0.013
305/1
326
0.013
0.006
290/2
0.063
292
0.025
293
0.013
296
412/3
0.013
0.076
414/2
0.038
414/1/2
2.037
कुल रकबा
ग्राम-पीपल्याबिरम
0.117
16
0.065
15 भाग 1 ]
143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2) 113
0.065
0.051 659
0.065 14
88/1
0.051 91/1
0.025 114/2
0.025 10
0.013 18
0.025
0.025 88/2
91/2
0.013 664/2
0.013 87/1
0.013 88/3
0.025 89/1
0.038 118/1
0.091 661
0.038 87/2
0.038 88/4
0.025 118/2
0.038 657
0.013 87/3/1
0.059
0.013 88/5/1
0.078 118/3/1
0.065 22/1
86/1
0.078 114/1
0.013
0.013 658/1
112
0.013 19
0.013
0.025 658/2
0.013 85/3
0.013 21
0.038 86/2
0.091
0.025 656
651/1
0.051 651/2
0.013 647/1
0.151 648
0.151
0.126 505/1
507
0.104 508
0.278 511/1
0.078 511/2
0.164
(2)
(1)
0.065
511/3
0.065
511/4
513
0.013
0.117
514
0.253
517
0.151
516
0.117
522
523
0.151
524
0.104
0.091
525
0.126
491
3.516
कुल रकबा
ग्राम-कोटरी कलां
0.151
596
0.038
669
0.104
599
0.126
605
0.190
84
0.065
229/2/1
85
0.013
600
0.091
0.091
608/1
0.025
608/2
0.126
609/1
0.139
601/3
0.190
601/5/1/2
0.013
627/1
627/3
0.052
0.013
629/1/2
705/2
0.013
626/3
0.025
603/2/1
0.013
626/1
0.013
0.013
626/2/1
0.065
629/2
0.026
629/3
0.065
601/5/1/1
0.026
627/3/1
0.013
629/1/1
0.013
719/1/1
0.026
603/2/2
671
0.038
719/3
0.013 144
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2) 719/2
0.013
0.013 719/1
0.013 744/1
796
0.013
0.091 798/1
802
0.025
0.091 798/2
0.065 794/2
0.038 794/1
0.078 795/1
790
0.126 862/2
0.038 862/1
0.013 228/1
0.038 204
0.038
0.013 93/2
0.051 786/1
21/2
0.126 92/1
0.013 251/2
0.019 253/1
0.026 94/1
0.013 250/1
0.126 94/2
0.013 95
0.065
0.065 96/2
0.038 259/1
97
0.026 89/2
0.126
0.091 235/2/1
89/1
0.006 247
0.065 31/4
0.078 31/5
0.038 31/3
0.038 23/1
0.013 21/7
0.038 21/6
0.038 21/4
0.026 21/5
0.038
0.065 259/3
0.013 259/2
259/4
0.091 260
0.126
(2)
(1)
786/3
0.091
232/2
0.013
227
0.013
795/2
0.013
0.013
797
803
0.038
0.078
721
739
0.013
0.013
738
0.038
737/1
0.051
786/2
772
0.038
0.038
770/1
4.328
कुल रकबा
ग्राम-बोरखेड़ा
0.038
529
528
0.065
0.091
554/2
0.025
531/1
0.065
531/2
526
0.126
535
0.091
0.065
527
522/1
0.078
536
0.013
0.240
522/2
538/3
0.091
521/1
0.104
521/2
0.013
558/1
0.151
0.126
556
0.318
554/1
1.720
कुल रकबा .
उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बोड़ा से बोरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10387 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]
145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- जामोन्या गोपचौहान, मानपिछड़ी, झाड़ला, आवली, कोटरी कलां.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.315 हेक्टर .
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-जामोन्यागोप चौहान
12
0.051
398
0.051
कुल रकबा 0.102
ग्राम-मान पिछाड़ी
1
0.079
2/1/1
0.101
212/5
0.065
3/2
0.077
3/9
0.089
141/3
0.064
135/22
0.278
136/20
0.101
0.228
0.139
219/2
कुल रकबा 1.221
ग्राम-झाड़ला
527
0.190
524/2
0.357
524/1
0.164
542
0.253
540
0.126
(2)
(1)
509
0.190
0.025
508
0.417
507
0.380
567/4
0.190
576/2
0.126
608/1
0.126
606/2
581/1
0.291
581/2
0.291
593/1
0.177
0.177
593/2
0.177
594/1
594/2
0.126
0.038
597
737
0.038
736
0.064
606/1
0.318
0.025
352
4.266
कुल रकबा
ग्राम-आवली
0.215
271
272
0.190
0.064
275/1
0.215
274
0.038
394/359
360
0.078
0.013
277
0.038
305
0.013
279/1
0.139
304
0.228
303/4
303/3
0.151
0.078
303/2
202/2
0.112
कुल रकबा 1.572
ग्राम-कोटरी कलां
0.190
1679
0.443
1686/1
0.215
1686/2
0.126
1681 146
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
1700/2/1
0.013
0.038
1701/1
1701/3
0.013
1638/1
0.139
1637/11
0.013
1638/2
0.089
1637/1
0.013
0.089
1637/4
0.051
1637/2
0.025
1637/5
0.025
1637/3
1637/6
0.025
1637/7
0.038
1637/8
0.013
1637/10
0.013
1705
0.113
1636/2
0.013
0.078
1499
1490/3
0.013
0.392
1501/2
0.252
1501/1
कुल रकबा 2.432
उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है जामोन्या से कोटरी कलां मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 27 दिसम्बर 2012
क्र. 465- भू- अ.- 2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धरमपुरी
(ग ) ग्राम- सुलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.253 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नं.
(हे . में )
(2)
(1)
0.253
201
(2) उक्त सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में डूब से प्रभावित होने के कारण भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना संभाग -2 धरमपुरी जिला धार (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं . पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2012
प्र.क्र. - 01 - अ-82-2012-13- करमाखेड़ी-1022.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- राघौगढ भाग 1 ]
147
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(ग) नगर/ग्राम- करमाखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.587 हेक्टेयर एवं परिसम्पत्तियां .
सर्वे नं.
परिसम्पत्तियां
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
(3) 12/2
0.023
17
0.041
कुआ-1 पक्का, तथा फलदार वृक्ष -15 18
0.523 टीन शेड ई कुआ-1 पक्का, तथा फलदार वृक्ष -15 की दीवाल का बना हुआ एवं फलदार वृक्ष -03 योग .. 0.587
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गुना- रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण II ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र.क्र. - 02- अ- 82-2012-13- गोरा- 1024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील - राघौगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- गोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.921 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
74/2
0.053
75
0.314
76
0.226
78/1
0.232
78/5
0.039
78/3
0.047
205
0.010
योग .. 0.921
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुना रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण II ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र.क्र. - 18 - अ- 82-2011-12 - सूरजपुरा - 1020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील - मक्सूदनगढ
(ग ) नगर/ग्राम- सूरजपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.731 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.052
15
13/1
0.010
0.157
13/2
0.105
22/1
0.042
23/4
24
0.010
0.063
25
0.073
26
12
0.073
47/1
0.047
0.021
21
14/5
0.078 0.731
योग .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मक्सूदनगढ बायपास रोड निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2012
क्र. गन्ना-एस- 3 - क्षे . रा.- 12-13-347.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु करेली शुगर मिल प्रा . लि. , करेली , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
ग्रामों की संख्या
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र
क्र. (1)
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5) (2)
(3)
(4)
5856.47 1
124
नरसिंहपुर/करेली
फैक्ट्री गेट / मेरेगांव
2
82
4846.13
पुरगवां / मेरेगांव
नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा
3
1234.31
92
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
310.50 4
13
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
12247.41
योग .. 311
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
करेली शुगर मिल प्रा. लि.
गन्ना क्षेत्र आरक्षण
पिराई सत्र 2012-13
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची
तहसील करेली
गन्ना फसल
आच्छादित क्षेत्र
क्र. ग्राम का नाम क्षेत्र की परिवहन प.ह.नं.
पिराई हेतु क्रय उपलब्ध का
योग गन्ना क्षेत्र
उत्पादन 50 टन
केन्द्र
जड़ी मड़ी
का साधन
10-11 में 09-10 में (हे. में ) प्रति हे. गन्ना है. में
रोपा 11-12में
कारखाने से दूरी
नाम
वर्ष
2012-13 में (2)
(12) (1)
(3)
(6) (7) (8) (9)
(11) (4) (5)
(10)
8.00
13.00 33.00
7.00
1
35
50.00
13.00
2क
कुम्रोडा
ट्रक, ट्रेक्टर
"
0.80
3.00
40
2.50
1.00 6.50
खमरिया
2
2क
_"_
_"_
1.50
0.50 38
1.00
1.50
4.00
3
2क
गुडवारा
_"_
_"_
15.00
15.20
7.00 29.70
7.50
4 रीछई
39
2क
_"_
3.00
0.50 35
0.50
1.00
5. वगदरी
4
1.50 149 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(2)
(1)
(6)
(9)
(12) (3) (4) (5)
(7) (8)
(10) (11)
2.00 6
20
4.50
10.00
3.50
बम्होरी
4
2.00
50.00
ट्रक, ट्रेक्टर
7 बीतली
3.00
4
6.00
14.00
8.00
17.00 _"_
28 _ " _
_"_
_"_
8
4
12.00
2.00
3.00 26
5.00
5.00
सगरी
_"_
_"_
10.00
25.20
9
25
5 13.00 10.00
मिढली
2.20
_"_
_"_
8.00
28
5 16.00
30.20
16.00
6.20
10 हिरनपुर
_"_
1.00
1.00
2.50 _"_
11 सिलवानी
25
5
0.50
0.30 _ "_
_"_
1.00
1.00
2.50
0.50
24
6
0.30 कुडी
12
_"_
_"_
मोथेगाव
12.30
5.00
5.00
2.30
0.70 13
15
6
"
2.00
14 मानेगॉव
6
4.50
2.00
0.50
13
0.50 "_
_"_
15
1.00
1.00
25
6
2.50
0.50
1.00 धरमपुरी
"
_"_
22
7
1.00
1.50
3.00
0.50
0.50
16 गुरसी
"
_"_
0.50 23
7
1.00
1.00
2.50
17 गोकला
0.50
"
_"_
2.00
3.00
7
27
24.00
10.00
12.00
18 विचुआ
"
_"_
19
30
24.00
24.00
30.00
7
60.00
6.00
समनापुर
"
_"_
20
27.63
14.50
10.00
7
3.20
29
14.43
रमपुरा
_"_
21
20.60 खैरी
35.42
मेरेगांव
86.42
46.00
5.00
13
12
"
22
18.00 _"_
9.50
9.00
2.00
खैरूआ
15
12
7.00
मेरेगांव _"_
_"_
27
2.00
12
2.50
1.50
6.00
1.50
गुरासिया
23
_"_
पिपरिया
44.20
95.62
50.00
8.00
24
13
12
37.62
मेरेगांव
_"_
_"_
7.85
3.00
2.00
25
10
2.85
3.00
12
महलपुरा
"
_"_
3.80 15
10.00
4.00
2.50
3.50
12
मेरेगांव 26 मेरेगांव
"
22
4.00
5.00
2.50 मेरेगांव
15.80
6.80
12
27 रेवानगर
_"_
_"_
28
4.00
1.00
17
12
1.50 1.50
0.50 लुटवारा
_ "_
3.00
2.00
0.30 25
3
6.00
1.00
29 खला
_"_
30
13.00
3.00
20.00 26
3
पलोहा
11.50
27.50
"
_"_
3.00
9.00
2.00
31
29
3
0.70
4.00
पिंडरई खुर्द
_ "_
3
7.00 _"_
0.80 28
3.00
1.20
2.80
32 पिंडरई कला
_"_
30.00 33
10
6.00 134.21
78.00 50.21
21
अम्हेटा
"
_"_
3.00
1.20 34
2.50
7.00
12
21
1.50
करौंदा
"
_ "_
7
14.50
19.81
35 खिरिया
10.00
21
8.81
1.00
"
_"_
16.50
45.00
16.50
36 बीनेर
22.00
6.50
8
21
"
_"_
6
119.00
135.00
21
112.21 40.00 271.21
37 मोहद
"
-"-
38
30.00
आमगॉव
8
160.00
22 153.00 128.39
311.39
"
_"_
39
5
241.00
22 126.00 85.00
30.00
130.00 वधुवार
"
_"_
40
12
22 55.00
112.00
47.00
12.00
बम्होरी
45.00
"
480.00
102.00
करेली
17
235.81
5
632.81 _"_
41
295.00
"
_"_
42
152.00
147.00
300.21
40.00
8
16
कठोतिया
113.21
_"_
_"_
जनौर
43
9
20.00
93.00
18.00
16 40.00 35.00
_"_
_"_
11
151.50
210.00
102.00 100.00
8.00
44 पिपरिया
14
_"_
_"_
बसेडी
45
10
2.50
11.00
9.29
25.29
14
5.00
"
250.00
12
14 116.00 104.00 30.00
70.00 46 राकई
"
_"_
34.20
2.50
3.70
14
16.00 14.50
15
47 कुम्हडी
"
_"_
48 खैरी
12
3.00
14.50
13.00
15
12.21
28.21
"
_"_
15
2.50
3.10
49 रामपिपरिया
15 10.00
7.00
20.10 150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
4.40
15
18
50 सुरंगी
ट्रक, ट्रेक्टर
_"_
13.00
20
20 51 कंधरापुर
2.00
25
20 52 करहैया
_"_
53 कोसमखेडा
20 50.30
25
2.50
13
20 54 कौडिया
_"_
17.00
25
20 55 जल्लापुर
20
" 14
56 पिपरिया
23.00
22
4.00
20 57 विचुआ खुर्द
"
20
3.50
21
58 विचुआ कला
"
28
20
4.00 59 बेलखेडी
27
24
0.90 60 जीरागोरा
1.60 61 दिल्हेरी
20
24
_"_
62 नयाखेडा
15
24 90.00
_ "_
1.40
20
24 63 करहैया
24 25.00 64 बासादेही
16
"
6.00 इमलिया
24
6
65
_"_
96.00 66 कोदसा
9
13
_ "_
7
20.00
13 67 गोंगावली
_"_
16.50 68
6
13 जौहरिया
_ "_
69 देगँवा
10
3.00
13
_"_
13 बसखेडा
70
10
10.00
"
71
28.00
13
7
बासादेही
"
19
26
45.00 72 करताज
"
32
48.00
19 73 कपुरी
_"_
1.00 74 गौडी
19
19
"
1.00
18
75 तिघरा
19
3.00 76 पिपरिया
22
19
_"_
21
17.40 77 रैहली
19
"
1.00
24
78 खापा
26
2.50 79 नानौरी
15
26
_"_
निवारी
17
26 13.00 80
_"_
3.00 81
19
26 विचुआ कला
_"_
15
26 19.00 महगुँवा
82
_ "_
83 रमखिरिया
20
27
6.00
3.10 88
28
27 हिनौतिया
1.50 माचामउ
85
13 _ "_
27
"
40.00 86 गोवरगॉव
10
23
28.00 87 तिन्सरा
15
23
_"_
88 पिपरिया
15
23 38.00
_"_
30.00
15
89 बरौदिया
23
_ " _
90
11
23 17.60 सिमरिया खुर्द
_"_
13.00
23
12
सिमसिया कला
91
_"_
28.00 92 मिधवानी
8
18
[ भाग 1
(9)
(12) (7) (8)
(11)
(10)
50.00
6.00 4.00
8.90
0.50
2.00
45.00 _"_
16.00 16.00
_"_
0.00
1.00
4.60
2.60
_"_
106.00
8.50 15.21
40.49
"
6.00
1.00
0.50 2.50
_"_
35.81
3.00 15.00 3.81
_"_
3.00
46.00
2.00
21.00
_"_
1.00
9.00
3.50 1.50
3.00 0.50
7.00
3.00
0.40
7.81 _"_
2.60
1.21
_"_
1.51
0.61
0.00
0.50
_"_
3.00
1.00 1.00
0.40
_ "_
64.00
75.00
180.00
26.00
_"_
0.50
4.00
1.00
1.60
_"_
59.00
6.00 11.00
23.00
"
5.00 3.00
7.00
16.00
_"_
35.00 35.00
मेरेगांव
216.00
85.00
_"_
10.00
49.00
16.00 13.00
_"_
10.00
36.00
14.50 5.00
_"_
0.50 2.40
5.40
0.00
_"_
14.20
25.00
11.62
3.38
_"_
21.00 27.40
60.40
5.00
_"_
4.00 6.50
36.00
87.50
_"_
8.00
108.60
16.00
44.60
_"_
1.60
0.00
0.30 0.60
_"_
0.30
2.20
0.60
0.60
0.80
6.80 _"_
1.00
2.80
_"_
5.00
35.00
10.60
7.00
_ "_
0.40
3.00
1.00
1.00
_"_
1.20
5.50
2.00
1.00
_"_
4.00
3.00
27.50
10.50
_ "_
7.00
2.00
2.00
0.50
_"_
0.50
29.00
2.10
7.90
3.00 2.00
13.00
5.00
_"_
7.00
1.00
0.50 2.90
_"_
4.00
1.00
0.40 1.50
_"_
82.00
40.50 30.80 11.20
2.00
15.00 20.60
50.60 _"_
_"_
77.00
10.50 27.00 12.00
_"_
10.50 7.00 53.00
16.00
_"_
15.00 12.00
35.60
6.00
_ "_
11.80 3.80 27.80
11.00
_"_
7.00
23.50
56.00
21.00 151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भाग 1 ]
(2)
(4)
(1)
(3)
(5) (6)
12
93
18 65.00 सासबहू
ट्रक, ट्रेक्टर
"
7
58.00
18 94 जोवा
_ "_
7
95.00 95
18 भुगवारा
_"_
10
2.20 96 चमरूआ
18
_ "_
97
30
1
1.00 अमथनू
_"_
5.00 98
1
28
सुआतला
_ "_
बम्हनी
0.40 99
1
40
_"_
0.90 रहली
33
1 100
"
0.50 पिपरिया
2ख 101
"
5
3.00 102 लुहारी
_ "_
0.50 103 बरमान
21
6
_ "_
बीकोर
104
28
6
0.60
_ "_
2.00 105 केरपानी
128
8
"
खमरिया
1.00 106
8
_"_
चिनकी
2.00 107
9
40
"
26
9 60.00 108 समनापुर
"
मेहंगँवा
7.00 109
9
"
28
9
7.50 110 धूरपुर
"
26
10 29.00 111 उमरिया
_"_
पिपरहा
112
27
4.00
10
_"_
3.00
30
10 113 मोहद
_"_
6.00 114 रातीकरार कला 22
11
"
15
4.00
11 115 देवरी खुर्द
_"_
11 10.00 116 रातीकरार खुर्द
_ "_
117 देवाकछार
12
17.00
11
11
_ " _
15.50 118 बारहा
15
2.00 119 केरपानी
28
25
_"_
खिरिया
1.10 120
25
_"_
बसौदा
13
25
1.00 121
_"_
हरदगाव
25
3.60 122
17
"
17
4.00 123 ग्वारी
25
_"_
1.00
20
36
124 महलवाडा
124 ग्राम
2792.80 2276.16
योग ..
(9)
(12) (7) (8)
(10) (11)
55.00
50.00
47.00 16.00 128.00
108.00
12.00
38.00
58.20
"
200.00
26.00
79.00
100.00
"
1.80
1.00
5.00
1.20
_"_
0.00
1.00
2.00
0.30
_"_
5.50
1.20
13.00
2.50
0.60
0.00
1.00
0.30
_"_
0.20
2.00
1.10
0.00
_"_
0.20
1.50
0.50
0.50
"
6.40
2.40
1.00
0.30
_"_
1.50
1.00
0.00
0.30
0.30
1.50
0.90
0.00
_"_
0.30
4.50
2.00
0.50
0.20 2.10
3.10
0.00
_"_
0.20 2.00
5.00
1.00
_"_
32.00 138.18
46.18
6.00
_"_
0.50 7.00
2.00 16.00
"
2.00
0.30
15.50
6.00
_ "_
10.00
8.20
58.00
19.00
_"_
4.00
2.00
0.50
10.00
_"_
7.00
0.50 1.00
3.00
_"_
2.00
5.20
14.00
6.00
"
0.30 2.00
4.50
10.50
"
8.00
6.00
20.00
2.00
_"_
3.00 13.00
36.00
6.00
15.00
30.00
10.50
4.00
_"_
0.30
5.00
2.00
1.00
"
2.00
0.90
0.00
0.50
_ "_
0.00
1.00
2.00
1.00
7.00
2.40
1.00 1.00
_"_
1.00
8.00
0.30 3.00
"
3.00
0.20 1.00
1.00
2282.20 798.51 5856.47
तहसील गाडरवारा
1 गोरास
14
73 20.00
ट्रक, ट्रेक्टर
"
76.00
11
73 2 मडेसुर
_"_
3 मोथेगांव
73 13.00
14
_"_
15
छवारा
6.00 4
73
_"_
5 कामती
15
75 58.00
_ "_
20
75
3.00 6 कुंदुआखेडा
50.00
42.00
19.00
3.00
18.00
"
160.00
8.00
76.00
59.00
"
10.40
27.00
11.00
3.00
"
12.50
1.50
5.00
3.00
"
14.00
40.00
47.00
112.00
3.00
8.50
2.50
2.10 152
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(2)
(6)
(8)
(10) (11) (12) (1)
(3) (4)
(7)
(9)
(5)
7
20
75
40.00
73.50
85.00
31.50
गरहा
190.00 50.00
ट्रक, ट्रेक्टर
"
_"_
15.50 125.00
8 निजोर
13
30.00
60.00 49.50
75
"
_ "_
20
8.00 9 अंजसरा
75
5.00
7.00 20.00
8.00
"
10
12.00
27.00
14.00
5.00
18
8.00
74
कुम्हीडाबर
11
11.00
23.00
10.00
8.00
5.00
झमरी
" 9
74
"
_ "_
10.00
0.00
22.00
12 कौडिया
6
37.00
15.00
74
_"_
4.00 50.00
17.00
22.00
8
24.00
74
13 झामर
_"_
_ "_
32.50
9.00
14
5
74
67.00
28.00
30.00
भूतपिपरिया
_"_
112.00
15
50.00
15.00
रमखिरिया
5
74 50.00 47.00
"
_"_
70.00
10.00
16
10
33.00 27.00
37.50 सिमरिया
79
"
_"_
10
76.00
138.00
19.00
60.00
17 खंचारी
79
59.00
_"_
18
320.00
560.00
84.00
248.00
7
228.00
करपगांव
80
"
47.00
80.00
10.00
19 देगवां
12
80
35.00
35.00
."
_"_
10.00
2.00
1.00
20
15
80 4.50 4.50
मेहगांव
"
_"_
1.50
2.50 25.00
11.00
21 सर्रा
15
80
11.50
3
80.00
150.00
19.00
22 बटेसरा
70.00
81
61.00
"
93.00
5.00
23 कनवास
" 8
27.00
47.00
81
41.00
"
0.00
1.00
0.50
24
20
0.30
0.50
81
कांकरकुईआ
_"_
20.00
100.00
10.00
38.00
25 खमरिया
10
81 52.00
_"_
_ "_
80.00
चीकसा
10
28.00
10.00
37.00 33.00
26
81
120.00
16.00
5 _"_
81
77.00
60.00 44.00
27 बंदेसुर
"
"
265.50
30.00
150.00 28
130.00 105.50
10
82
शाहपुर
"
_"_
30.00
8.00
22.00
14.00
60.00
29 बघौरा
14
82
"
7.50
7.50
17
3.50
25.00
10.00
भिन्डवार
30
82
"
35.00
110.00
20.00
40.00
50.00
रामखेडी
82
11
31
_"
_"_
0.20
1.50
0.50
32
0.00
1.00
82
15
सलगापुर
"
_"_
9.00
27.00 17
24.00
60.00
27.00
33
83
इमलिया
"
3.00
0.20
1.00
2.00
0.00
34
21
83
हथनापुर
"
_"_
2.00
0.50
0.00
1.00
83
1.00
15
35 हिरदेपुर
"
26.00
3.00
22
13.00
18.50
84
10.00
36 विजनपुर
"
_ "_
1.50
0.50
0.20
0.50
37
0.50
84
भूमियाघाट
_ "_
_"_
2.50
0.30
1.00
1.00
0.50
38 जेथारी
31
84
"
_"_
8.00
15.00
4.00
धमेटा
20
39
84
8.00
3.00
"
"
2.50
0.50
1.00
1.00 40 सलैया
1.00
21
84
_ "_
_ "_
0.30
2.50
0.50
1.00
41 सिलेटी
32
85
1.00 153 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(12) (1) (2)
(4)
(11) (3)
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
50.00
15.00
8.00
2.00 25.00
3.00 33
85
खड़ई
42
ट्रक, ट्रेक्टर
"
_"_
0.00
43
33
0.30
1.00
2.00
1.00
निघौरा
85
1.50
0.60
0.30
0.60
44 पिपरिया
34
85
0.50 _ "_
_"_
36.50
15.00
4.60 45 विलौनी
19
70 15.00
6.50
_ "_
_"_
46
20
0.30
13.50
5.00
मानखेडा
70
5.00
3.50
_"_
_"_
20
3.00
23.21
10.00
47 रीछा
70
8.50
4.71
_ "_
_ "_
3.00 मेरेगांव
2.50
7.00
48
70
समारिया
15.50
6.00
16
"
_ "_
0.50
2.50
49
15
1.00
0.90
70
1.00
बेलखेड़ी
38.00
70
8.00 70.00
27.00
35.00
21 _ " _
50 इमझिरी
_"_
35.00
- " _
51
20
115.00
22.00
39.00
54.00
72
छीतापुर
"
_ "_
1.00
3.00
20
0.50 मेरेगांव
1.00
1.00
52 खामघाट
72
_"_
_"_
2.50
0.50 लिंगा
1.00
2.50
72
53
19
6.00
"
_ "_
0.60
1.00
1.00
1.00
3.00
54
16
72
बरमान
18.00
14.50 12.00
50.50
24.00
55
21
68
कुसम्ही
"
_"_
1.50
56
0.20
0.50
0.50
0.50
25
69
ढोडोकेसला
"
"
5.20 मेरेगांव
15.00
35.00
9.50
57
69
बडियाघाट 22
10.50
"
58
मेरेगांव
22.50
35.00
12.50 70.00
उमरपानी
17
71
22.50
"
"
50.00
15
35.00 मेरेगांव
25.00 20.00
5.00
59
71
खुरसुरू
"
_"_
23.20
70.00
सिंगोटा
15
71
मेरेगांव
25.00 12.00
33.00
60
"
_"_
4.70
3.00
61
13.00
4.00
रायपानी
18
71 6.00
"
_"_
2.50
3.00
62
18
9.00
4.50
1.50
बीतली
71
_"_
_"_
11.50 20
27.00
12.00
7.00
8.00
63 बम्होरी
65
_ "_
13.00
30.00
22
12.00
11.00
7.00
64
66
बुधवारा
"
32.00
17.50
10.00
20
14.00
8.00
65 बरांझ
75
पुरगवां _"_
- "
112.00
46.00
55.00
20.00
37.00
15
76
पुरगवां 66 ठुठी
"
"
35.00
12.00
54.00
16
76
126.00
60.00
पुरगवां 67 पुरगवां
_"_
_"_
5.50 18
60.00
11.30
26.00 22.70
68 सीहोरा
76
_"_
3.50 69
35.00
11.00
9.00
15.00
19
76
हर्रई
पुरगवां
_"_
-"-
0.80
2.50
20
0.50
1.00
1.00
70
76
दुधवारा
_"_
_"_
30.00
22.50
57.21
10.50
21
67 24.21
पुरगवां 71 खुलरी
"
_"_
7.00
45.50
15.00
8.50
22.00
72 टेकापार
19
67
पुरगवां
_"_
_ "_
1.00
2.00
22
1.00
1.00
0.00
67
73 मुड़िया
_"_
30.00
- "
180.00
76.50 27.50
74
20
68 76.00
कल्यानपुर
"
_ "_
20.00
35.50
12.50
5.50
17
78 17.50
75 बाम्हनवाडा
पुरगवां _"_
_"_
17.00
6.50
4.50
3.50
15
78 9.00
76 इमलिया
"
_"_
1.50
0.40
0.50
20
0.50
0.50
77 जमनिया
78
पुरगवां
- "
130.00
20.00
50.00 78
10 60.00
_"_10
50.00
पुरगवां माल्हनवाड़ा
"
_ "_
46.00
22.00
79
130.21
48.00
नारगी
11
11 60.21
पुरगवां _ "_
- "
43.00
125.00
80 पनारी
13
21.00
50.00
13 54.00
पुरगवां
"
_ "_
5.00
8.00
25.00
81
9.00
8.00
14
पुरगवां बांसखेड़ा 12
"
82
20
18.00
13.00 40.00
20 16.00 11.00
टिकटोली
1916.20
1896.30
4846.13
728.81
योग .. 2221.02 भाग 1 ]
155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(2)
(1)
(3) (4)
(6)
(5) 38 मेहंदा
36
12 9.50
ट्रक, ट्रेक्टर
"
39
40
12
3.00 वरकुंडा
_ "_
40
42
3.00
13 बिलगुवां
खमरिया
36 _"_
7.00 41
13
_"_
10.50 42
34
13 करहैया
_"_
30
43
2.00 इमझिरा
9
_ "_
44 काशीखैरी
35
9 40.00
_"_
45 ढिगसरा
38
17.00
9 46
40 _"_
8.00 बम्हौरी
9
" 22
4.00 47 लोलरी
9
"
48
41
1.00
9 सूखाढिगसरा
-"-
49
50.00 डोभी
32
19
_ "_
1.00 50
38
20 छतरपुर
51
40 _"_
20 10.00 खैरी खुर्द
_"_
52
10
25
15.00 चॉवरपाठा
_"_
अंडिया
1.50 53
41
20
_"_
54
2.00
38
21 इमलिया
"
8.00
40
10 55 विष्नूपुर
56 ढिलवार
42
1
1.00
"
57 पीपरवानी
41
1
1.50
"
0.50
45
1 58 महुआखेडा
59 सगौनी
" 45
2
1.00
"
35
60
2
1.00 छीतापार
"
61
1.50 जामनपानी
38
2
"
42
1.00 62 नाडिया
7
_"_
38
7 16.00 63 गुटोरी
_"_
40
64
7
0.50 झिकौली
"
65
45
सिमरिया
5.00
7
_"_
66 देवरी
20.00
8
42
_"_
67 पडरिया
38
8
8.00
_ "_
7.00
37
68
8 सूमेरखेडा
_"_
37
6.00 69
8 जमुनिया
_ "_
70 रूकवारा
36
4
9.00
_ "_
0.00
10 71
15
केसली
_"_
72 बडियाघाट
18
10 15.00
_ "_
वरखेडा
73
20
10
3.00
_ "_
1.00 74
30
16 खुरपा
0.50 75 ग्वारी
45
17 (8)
(9)
(11) (12) (7)
(10)
23.00 50.00 13.00 9.50
4.00
_"_
1.50
2.50
7.00
1.50 0.00
5.50
2.50
3.00
15.00 _"_
3.50
4.50
2.50
2.00
26.00 _"_
10.50
5.00
1.20
5.00 _"_
1.00
2.00
_"_
14.50
25.00 36.00
90.50
_"_
42.00
6.00 12.00
13.00
3.00
18.21 _"_
4.00
6.21
"
12.00
6.00
2.00
5.50
_"_
3.00
1.00
1.00
0.70
_ "_
112.00
22.00
40.00
45.00
_"_
2.50
0.50
1.00
1.00
_"_
25.00
5.00
13.00 10.00
_"_
38.00
10.00
13.00
21.00
"
0.50
0.60
2.50
0.50
5.00
2.00
0.60 1.00
8.00
16.21
2.50
5.71
"
0.30
2.00
0.50
0.50
4.00
0.30 1.00
1.50
0.20
1.50
0.50
0.50
0.50 1.50
3.50
1.00
1.00
3.00
1.00
0.60
"
0.30 1.00
3.00
0.50
_"_
1.50
0.50
0.00
0.20
_"_
32.00
10.50
5.50
7.50
0.30
2.00 _"_
1.00
0.50
12.00 _"_
0.30 4.00
3.00
_ " _
30.00 16.00
45.00
9.00
18.00 _"_
4.00
3.30 6.00
"
4.00
0.00
2.50
11.00
_"_
6.00
17.00
5.00
6.00
_"_
26.00
8.00 12.00
5.00
"
0.50
0.20
1.50
1.00
_"_
30.00
6.00
12.00 9.00
"
1.00
1.00
5.21
1.21
_"_
1.00
0.30 0.50
2.50
"
0.50
1.50
0.30 0.50 [ भाग 1 156
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(12)
(11)
(10)
(2)
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1)
(3)
0.50
3.00
0.50
50.00
1.00
35
17
1.50
बंधी
76
ट्रक, ट्रेक्टर
_"_
0.60
1.50
0.50
0.50
17
0.50
77
40
सर्रा
_"
17.00
37.00
6.00
14.50
18 16.50
78 काचरकोना
42
_"_
_ "_
1.20
2.00
0.50
1.00
0.50
35
79 टेकापार
18
"
_"_
0.20
2.00
0.50 0.50
1.00
80 नैनावारी
45
20
_"_
0.40
1.50
0.50
1.00
0.00
81
35 _ "_
20
अनवारा
_"_
0.30
4.00
1.00
2.00
1.00
38
21
82 करहैया
_"_
-"-
1.20
3.21
1.21
1.00
1.00
83
21
35
वारहा
_"_
1.20
2.50
1.00
0.00
1.50
21
84 सिमरिया कला 38
_ "_
2.50
0.30
0.50
1.00
1.00
22
85 बिलथारी
" 38
"
_ "_
2.00
0.30
0.00
1.00
1.00
86 कलहैडी
35
22
_"_
_"_
0.50
1.50
5.00
1.50
2.00
87
38
23
भामा
"
0.40
1.00
3.50
1.50
1.00
23
गंगई
37
88
"
0.30
1.00 9.00
4.00
23
4.00
89
" 39
मनकापुर
"
_"_
0.30
2.00
0.50
0.50
1.00
40
90
24
हीरापुर
_"_
_ "_
0.30
4.00
1.00
2.00
1.00
24
91 करैदी
42
_"_
0.20
1.00
2.50
0.50
1.00
24
बीकोर
92
419.90
268.89 1234.31
436.00
529.42
योग ..
तहसील नरसिंहपुर
2.50
50.00
6.10 50.10
24.00 20.00
1
44
7
नयाखेडा
ट्रक, ट्रेक्टर
"
_"_
1.50
1.00 13.40
4.00
7
8.40
बम्होरी
38
2
"
_"_
18.00
19.50 15.00
5.80 40.30
8
3
46
सागोनी खुर्द
_"_
10.00
22.80
2.00
8.00
12.80
8
36
सागोनी कला
4
"
_"_
1.50
4.10 13.50
5.40
4.00
38
8
गरगटा
5
_"_
_ "_
1.50
1.00
7.20
2.00
4.20
6
23
तिदेनी
9
_ "_
7.00
2.00 20.80
10.80
8.00
16
7
35
नंदवारा
_"_
3.00
23.70
3.10
6.00
20
17 14.60
8 नरसिंहपुर
"
_"_
11.00
6.00 43.60
16.00
21.60
10
18
9 देवरी कलॉ
_"_
1.50
14.60
1.00
6.00
29
7.60
10 सिमरिया
17
_"_
19.00
49.10
10.20
19.00
16
18 19.90
11 कुकवारा
-"
1.00
1.00 4.10
1.00
2.10
17
12 डुडवारा
2.50
7.30
1.00
3.00
3.30
13
24
दुराजपुर
80.00
44.30 310.50
112.00
154.20
योग ..
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2012
क्र.- गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-362 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र.
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र (2)
(1)
(3) 1
बुरहानपुर
बुरहानपुर 2
शाहपुर बुरहानपुर
3
दर्यापुर बुरहानपुर
4
खकनार बुरहानपुर
5
तुकईथड बुरहानपुर
6
बुरहानपुर
हैदरपुर 7
खण्डवा
पन्धना 8
खण्डवा
खण्डवा 9
खण्डवा
पुनासा 10
खण्डवा
छनेरा
क्षेत्र ग्रामों की संख्या
(हेक्टेयर में)
(5) (4)
24
749.9
101.8 16
35
972.0
767.9 29
553.4 29
1632.9 33
183.5 19
65.8 21
31.1 8
37.0 8
5095.3 योग : 222
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
नवलनगर 450223 , जिला बुरहानपुर ( म. प्र. )
रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र
अ.नं. गट का नाम सेन्टर का नाम ग्राम का नाम (2)
(4) (1)
(3)
बुरहानपुर
बुरहानपुर
1
बोरगांव खुर्द 2
बाडाबुजुर्ग
चिंचाला 3
4
ऐमागिर्द गन्ने का प्रकार ( हेक्टेयर में )
रोपा
तिरी (7)
योग (8) (5)
जडी ( दूरी ) (6)
25.200
107.300 40.500
41.600
1.400
3.800
3.200
8.400
0.000
5.800 1.000
4.800
2.400
9.700 3.600
3.700 158
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(7)
(6)
(8) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
46.500 5
8.800
13.600
24.100
फतेहपुर
0.000
0.300 6
0.300
0.000
लालबाग
16.000
0.000
10.600
7
5.400
रहीपुरा ( बुरहानपुर)
194.000
72.600
37.800
83.600
योग : बुरहानपुर
बहादरपुर
0.000
3.800
0.000
3.800
8
बहादरपुर
2.800
0.000
1.200
1.600
9
बिरोदा
0.000
2.100
0.000
2.100
10
बोहरडा
0.000
4.000
5.800
1.800
11
हतनूर
0.000
1.200
1.200
0.000
12
लोनी
4.500
12.300
2.300
5.500
13
मोहम्मदपुरा
28.000
4.500
9.100
14.400
योग : बहादरपुर
निम्बोला-अ
0.000
11.600
2.600
9.000
14
बसाड़
106.000
14.000
48.000
मगरूल
44.000
15
17.800
4.400
8.400
16
5.000
मचलपुरा
5.200
36.800
14.000
17.600
17
निम्बोला
13.400
1.600
3.100
8.700
18
रहीपुरा (निम्बोला)
25.200
185.600
84.300
76.100
योग : निम्बोला- अ
निम्बोला- ब
37.800
3.400
17.700
16.700
19
बोरी खुर्द
18.500
107.300
42.300
46.500
20
चुलखान
130.100
24.000
58.900
47.200
21
नसीराबाद
0.000
15.100 22
6.100
निम्ना
9.000
6.300
31.300
13.000
12.000
23
झिरी
20.700
6.700
7.400
6.600
24
झांझर
58.900
342.300
144.600
138.800
योग : निम्बोला-ब
126.400
749.900
302.400
321.100
योग : बुरहानपुर
शाहपुर
शाहपुर
0.000
0.000
1.000
1.000 25
भम्माडा
2.100
0.000
0.800
1.300
26
बक्खारी
0.000
10.000
7.500
2.500
27
बादखेड़ा ( नाचनखेड़ा )
0.000
0.800
0.000
0.800
28
खामनी 159 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(7)
(8) (3)
(5)
(2)
(4)
(6)
(1)
0.800
0.000
0.800
0.000
नाचनखेडा
29
14.500
0.000
8.500
6.000
30
शाहपुर
0.000
8.900 31
4.100
4.800
सिरसोदा
4.500
0.000
32
4.500
0.000
नेर
42.600
0.000
15.600
27.000
योग : शाहपुर
फोपनार
3.000
4.200
0.000
1.200
33
फोपनार
1.400
0.400
0.000
1.000
34
संग्रामपुर
2.200
0.000
3.200
1.000
35
तुरकगुराड़ा
8.800
3.400
2.200
3.200
योग : फोपनार
चापोरा
1.800
0.000
0.000
अडगाँव
1.800
36
7.200
1.000
4.600
1.600
37
भोटा
12.000
3.300
7.800
0.900
धामनगांव
38
23.300
1.700
10.500
11.100
39
इच्छापुर
6.100
1.500
0.000
4.600
वारोली
40
50.400
6.000
23.000
21.400
योग : चापोरा
101.800
9.400
52.200
40.200
योग : शाहपुर
दर्यापुर
दर्यापुर
2.500
12.000
5.500
4.000
41
बड़गांव ( गुलई )
80.800
0.900
40.800
42
39.100
दर्यापुर
159.200
18.600
71.400
43
69.200
जैनाबाद
14.800
1.600
8.200
5.000
44
खडकोद
12.700
1.000
6.300
5.400
45
टिटगांवखुर्द
24.600
279.500
132.200
122.700
योग : दर्यापुर
बोदरली
0.700
0.000
0.000
अंजनबर्डी
0.700
46
7.600
0.000
3.900
3.700
47
बडझीरी
0.500
0.000
0.500
0.000
48
डोंगरगांव (बोदरली )
0.000
1.300
1.300
0.000
49
देव्हारी
0.200
0.200
0.000
50
0.000
जसौंदी
1.900
0.000
0.800
1.100
51
पिपलगांव
3.200
0.000
3.200
0.000
तारापाटी
52
15.400
0.000
9.900
5.500
योग : बोदरली 160
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1) (2)
(3)
(4)
सारोला
53
एकलारा 54
हनुमंतखेड़ा 55
सारोला
टिटगांवकला 56
57
उमरदा
योग : सारोला
अम्बाडा
58
अम्बाडा
बाडाजैनाबाद 59
60
भानमोड़िया
देवरी
61
हिंगना 62
63
लिंगा
नेवरी 64
65
सांडसकला 66
शंकरपुरा 67
सांडसखुर्द
योग : अम्बाडा
सिरपुर
68
खैरखेड़ा 69
निम्बापुर 70
नांदखेड़ा 71
सिरपुर
योग : सिरपुर
सिंधखेड़ा
72
गुलई 73
महलगुराडा
सिंधखेडा 74
75
हनुमंतखेडा-अ
योग : सिंधखेडा
योग : दर्यापुर
(7)
(8) (6)
(5)
19.700
1.200
5.200
13.300
0.100
23.100 11.200
11.800
100.700
13.100
39.500
48.100
62.400
1.300
22.700
38.400
3.000
41.700 16.100
22.600
247.600
18.700
119.100
109.800
32.300
0.000
22.000
10.300
0.400
8.700 5.200
3.100
1.500
0.800
0.000
0.700
27.000
1.800
12.300
12.900
31.900
1.800
13.800
16.300
2.800 2.800
0.000
24.500
0.900
8.500
15.100
6.300
0.000
5.000
1.300
1.400
0.000
0.400
1.000
25.200
0.000
10.200
15.000
5.700
161.600 77.100
78.800
6.100
0.000
3.300
2.800
26.000
4.300
12.100
9.600
13.800
0.800
8.200
4.800
1.100
30.600 19.200
10.300
76.500
6.200
42.300
28.000
4.200 0.000
0.400
3.800
66.200
5.600
32.000
28.600
109.500
1.400
53.100
55.000
1.000
11.500 6.800
3.700
191.400
8.400
88.500
94.500
972.000
63.600
470.800
437.600 161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भाग 1 ]
(8)
(6)
7)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
खकनार
खकनार
0.000
0.900
0.000
बोरखेडा
76
0.900
4.200
0.000
2.600
77
1.600
भैराघाट
0.100
42.500
19.200
78
23.200
धाबा
1.300
58.700
20.100
37.300
79
जामन्या
8.200
64.300
30.000
26.100
80
खकनार
3.000
18.500
8.200
7.300
81
खकनार खुर्द
0.400
18.200 82
10.900
पांगरी
6.900
207.300
13.000
91.000
103.300
योग : खकनार
डोईफोडीया
0.700
7.600
18.300 83
बसाली
10.000
1.500
12.300
3.100
7.700
84
डोईफोडिया
0.400
29.200
16.600
12.200
कारखेडा
85
0.000
0.000
0.600
0.600
86
नायर
3.300
0.000
1.000
2.300
87
नांदुरा खुर्द
5.300
0.000
2.500
2.800
88
नांदुरा कला
0.000
1.200
1.200
0.000
89
नागझिरी
0.000
7.300
2.300
90
5.000.
साईखेडा ( डोईफोडिया )
0.000
0.900
0.000
0.900
91
सामरया
10.000
4.400
5.000
0.600
92
ताजनापुर
88.400
3.200
45.500
39.700
योग : डोईफोडिया
मांजरोद
22.900
65.200
22.500
बिजोरी
19.800
93
7.600
32.100
9.900
14.600
94
दसघाट
1.300
13.800
32.600 95
17.500
कानापुर
22.900
96.900
24.300
49.700
96
मांजरोद कला
12.400
60.300
25.500
97
22.400
मांजरोद खुर्द
8.600
0.000
1.400
7.200
98
टेंभी
295.700
67.100
102.100
126.500
योग : मांजरोद
शेखापुर
0.000
4.500 खडकी
2.400
2.100
99
1.300
13.300
5.100
6.900
100
मोहनगढ
18.200
1.000
10.300
6.900
101
निमंदड
54.300
11.400
13.200
102
29.700
रघई 162
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(3)
(4) (1) (2)
सावली 103
104
शेखापुर
योग : शेखापुर
योग : खकनार तुकईथड़ तुकईथड़
105
चिड़ियामाल 106
खोदरी 107
मोन्द्रा 108
मेलचुका
पीपलपानी 109
110
रायतलाई 111
रामधड़ 112
तुकईथड़ 113
झिरमिटी
पांढरी 114
योग : तुकईथड़
देडतलाई
115
बालापाट 116
पीपरी बोरबन 117
देड़तलाई 118
धार ( बेलथड) 119
सागमली 120
सातोड
चौखंडा 121
योग : देडतलाई
शेखपुरा
122
दाहिन्दा 123
दैय्यत 124
डवाली 125
ढाकना
परेठा 126
127
रायपुर 128
रामाखेडा
साजनी 129
130
सेंधवाल
(8) (6)
(7)
(5)
33.800
1.100
13.700
19.000
52.400
8.900
29.900
13.600
23.700
176.500 58.000
94.800
107.000
767.900 290.800
370.100
0.000
9.100 5.000
4.100
26.000
5.600
8.500
11.900
32.700
4.300
12.900
15.500
4.300
21.100 6.600
10.200
56.300
24.500
12.900
18.900
12.400
2.900
4.500
5.000
1.600
11.100 2.900
6.600
68.600
18.500
23.100
27.000
2.000
6.100 2.200
1.900
7.500
0.800
4.600
2.100
250.900
64.500
79.500
106.900
1.300
8.400 4.300
2.800
4.800
26.200 11.100
10.300
6.100
1.500
1.300
3.300
98.200
31.100
32.500
34.600
10.000
41.800 18.000
13.800
0.000
1.400 0.000
1.400
0.000
8.800 3.900
4.900
190.900
48.700
69.600
72.600
24.500
1.700
10.600
12.200
3.800
33.100 9.500
19.800
0.000
1.300 0.000
1.300
0.400
0.000
0.000
0.400
10.000
0.000
5.100
4.900
1.600
0.000
0.000
1.600
0.800
0.000
0.000
0.800
20.700
1.500
4.900
14.300
8.600
1.700
2.500
4.400 भाग 1 ]
163
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
(1) (2)
(3)
(4) 131
शेखपुरा 132
डांगुल्ला 133
झोलपुरा
योग : शेखपुरा
योग : तुकईथड़ हैदरपुर
हैदरपुर
134
डालमहू 135
घाघरला 136
हैदरपुर
137
हिवरा
योग : हैदरपुर
डाभियाखेड़ा
138
बडीखेड़ा 139
डाभियाखेड़ा 140
पांचइमली
योग : डाभियाखेड़ा
नावरा-A
141
नावरा
142
रहमानपुरा 143
सिंधखेड़ा (नावरा )
योग : नावरा-A
नावरा-B
144
अमुल्ला 145
दूधिया
146
दर्यापुर ( नावरा ) 147
गोराडिया 148
गोलखेड़ा 149
केरपानी 150
मचगांव 151
नयाखेड़ा 152
रत्नापुर
योग : नावरा-B (6)
(8) (5)
(7)
8.400
1.400
5.600
1.400
1.200 1.200
0.000
0.000
1.000 1.000
0.000
0.000
111.600
10.100
67.500
34.000
553.400
123.300
247.000
183.100
17.300
0.000
13.400
3.900
52.500
0.000
16.700
35.800
1.100
94.200 59.400
33.700
0.000
63.600 17.700
45.900
1.100
227.600 72.000
154.500
107.000
2.100
62.700
42.200
82.600
0.700
53.700
28.200
0.000
21.300 8.200
13.100
210.900
2.800
78.600
129.500
0.000
86.600 56.700
29.900
2.500
43.500 24.300
16.700
0.000
15.800 9.500
6.300
145.900 90.500
52.900
2,500
0.000
0.900 0.000
0.900
56.700 22.000
1.600
33.100
16.200 7.900
8.100
0.200
63.600
1.300
40.700
21.600
28.600
2.700
12.300
13.600
2.200
61.100 32.500
26.400
0.000
6.600 1.300
5.300
0.000
19.700 14.600
5.100
17.500
1.400
3.900
12.200
270.900
9.400
102.900
158.600 164
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1) (2)
(3)
(4)
नेपानगर-A
153
अंधारबाडी 154
भातखेड़ा (सीवल ) 155
बीड़ ( नेपा ) 156
सातपायरी
योग : नेपानगर-A
सीवल
157
बदनापुर 158
बाकडी
सीवल 159
योग : सीवल
पलासुर
160
पलासुर 161
साईंखेड़ा ( सीवल )
योग : पलासुर
नेपानगर-B
162
बोरसल ( चांदनी ) 163
चांदनी 164
डवाली 165
नावथा
166
रतागढ़
योग : नेपानगर- B
योग : हैदरपुर पंधाना
आरुद
167
आरुद
168
अंजनगाव
धनोरा
169
170
हीरापुर
पंधाना 171
172
बाबली 173
गोराडीया
योग : आरुद
(7)
(8) (6)
(5)
108.700
7.700
58.600
42.400
0.400
63.000 38.700
23.900
0.900
0.000
0.800
0.100
67.700
1.900
37.400
28.400
240.300
10.000
95.500
134.800
59.900
1.200
25.000
33.700
1.000
0.000
1.000
0.000
116.400
2.300
63.700
50.400
3.500
177.300 75.400
98.400
1.000
135.000 35.000
99.000
136.500
0.300
35.200
101.000
1.300
271.500 70.200
200.000
20.400
2.000
6.700
11.700
1.000
1.400
4.400 2.000
2.600
15.700 7.200
5.900
42.000
3.100
20.000
18.900
6.000
0.800
0.900
4.300
9.500
88.500 42.800
36.200
1632.900
40.100
583.700
1009.100
0.000
39.400 7.900
31.500
0.000
9.300 2.300
7.000
8.000
0.100
1.700
6.200
0.000
9.100 2.500
6.600
0.000
1.400 0.400
1.000
0.000
2.200 0.000
2.200
0.000
0.400 0.000
0.400
69.800 14.800
0.100
54.900 165 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(8) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
कुमठी
174
0.800
0.000
0.000
0.800 बलरामपुर
175
2.500
0.000
0.900
1.600
कुमठी
3.400 176
3.400
0.000
0.000
पचम्बा
0.000
5.400
3.200
8.600 177
पावईकला
2.400
0.800
0.000
1.600
178
रूस्तमपुर
2.800
0.000
179
0.000
2.800
शहपुरा
0.000
20.500
14.100
6.400
योग : कुमठी
बोरगांव बुजुर्ग
0.000
6.000 180
3.600
2.400
बोरगांव बुजुर्ग
0.600
181
16.600
14.300
31.500 हेमगीर
0.000
1.800 182
1.000
0.800
इस्लामपुर
0.000
183
2.000
3.600 खिराला
1.600
0.000
42.100
15.200
184
26.900
पिपरहटटी
8.200 185
0.000
4.200
राजोरा
4.000
93.200
4.800
36.100
योग : बोरगांव बुजुर्ग 52.300
183.500
4.900
57.300
121.300
योग : पंधाना
पुनासा
पुनासा
2.000
186
6.800
1.400
3.400
अटूटखास
187
4.400
0.000
2.800
1.600
खेडीबुजुर्ग
3.800
2.600
1.200
188
0.000
मुन्दी
0.000
1.100
0.000
189
1.100 खुटलाकला
190
0.800
0.000
1.000
1.800 अमोदा
17.900
4.200
5.600
8.100
योग : पुनासा
सुलगांव
3.400
0.800
1.800
191
0.800
हरवंशपुरा
192
1.400
टेमाचा
3.200
1.200
5.800
4.000 बखरगांव
4.000
0.000
0.000
193
13.200
8.000
2.000
3.200
योग : सुलगांव
8.800
6.200
31.100
16.100
योग : पुनासा
खण्डवा
खण्डवा
1.600 194
0.000
0.000
1.600
भामगढ़
195
1.300
6.800
4.200
1.300
जसवाड़ी
196
0.400
0.000
0.400 खण्डवा
0.000 166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(2)
(1)
(3)
(4) 197
ललबाड़ा 198
शेखपुरा 199
जामलीकला
योग : खण्डवा
सिंगोट
200
अम्बापाट 201
बामंदा ( खंडवा) 202
भगवानपुरा 203
खिड़गांव 204
लछोरा खुर्द 205
पिपल्याकला 206
सिंगोट 207
सेमल्वा ( हांडीया) 208
चिचखेड़ा
योग : सिंगोट
छैगांवमाखन
209
बरूड
210
भोजाखेड़ी 211
डाभी
212
कोंडावद 213
निहालवाड़ी 214
सुल्याखेड़ी
योग : छैगांवमाखन
योग : खण्डवा छनेरा
छनेरा
215
बोरीसराय 216
मांडला 217
उन्डेल
218
दगडखेडी 219
बोथियाखुर्द 220
पाडल्या 221
पटाजन 222
खोरदा
योग : छनेरा
योग : छनेरा
कुल योग :
(8) (5)
(6)
(7)
4.700 2.200
0.000
2.500
0.000
3.700
5.900 2.200
2.600 0.000
0.000
2.600
22.000
1.300
6.400
14.300
0.000
2.800 0.400
2.400
0.000
0.600 0.600
0.000
0.000
2.000
3.100 1.100
11.000
0.700
2.500
7.800
2.400
0.400
1.600
0.400
0.000
2.000
2.800
4.800
4.000
0.800
2.200
1.000
0.000
3.300 0.500
2.800
0.500
0.000
0.500
0.000
32.500
1.900
10.000
20.600
6.300 4.700
1.000
0.600
0.800 0.000
0.000
0.800
2.000
0.000
0.000
2.000
1.200 0.000
0.000
1.200
0.000
0.500 0.500
0.000
0.500
0.500
0.000
0.000
11.300
1.100
7.200
3.000
4.300
65.800 42.100
19.400
5.000
10.600 5.600
0.000
0.000
2.900 1.900
1.000
0.000
9.700 3.600
6.100
0.400
1.000
1.400
0.000
0.200
5.600 1.800
3.600
3.000
0.000
4.600 1.600
0.000
1.000 0.000
1.000
0.000
0.000
1.200 1.200
37.00 15.200
21.600
0.2
0.2
37.00 15.200
21.600
5095.3
488.0
2631.800
1975.500
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
भाग 1 ]
167 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2013
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2012
क्र.- गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-374.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसा. लिमि. , सरवरदेवला, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र.
जिला/तहसील (1)
(2)
1 खरगोन/कसरावद 2 खरगोन/खरगोन
3 खरगोन/गोगांवा
4 खरगोन/सेगांवा
5 खरगोन/भीकनगांव 6 खरगोन/झिरनिया
7 खरगोन/भगवानपुरा 8 खरगोन/महेश्वर
9 खरगोन/बड़वाह
10 खरगोन/पुनासा
क्रय केन्द्र
क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)
(3)
ग्रामोंकी संख्या (4)
45
927.729
कसरावद
4
58.158
खरगोन
13
54.422
गोगांवा
सेगांवा
2
6.166
11
70.490
भीकनगांव
1.846
2
झिरनिया
3
15.174
भगवानपुरा
31
522.715
महेश्वर
36
228.196
बड़वाह
46.911
15
पुनासा
1931.807
योग : 162
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रोसे. सोसायटी लि. , खरगोन यूनिट सरवर देवला, तेह. कसरावद, जिला खरगोन
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र , आरक्षण हेतु विकासखण्ड, कसरावद की ग्रामवार सूची गन्ना ग्राम का नाम क्र. (1)
(2)
1
कसरावद
2
मोगांवा
3
ब्राम्हणगांव
4
दोगावा
5
काकरियाव
6
बड़गांव
7
कठोरा (माकडखेड़ा) गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
रिमार्क (6) रोपा (3)
जडी (4)
योग (5)
51.239
95.348
44.109
19.462
35.684
55.146
6.385
5.020
11.405
0.000
1.162
1.162
1.530
4.340
2.810
21.862
22.441
44.304
12.757
14.162
26.919 168
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
[ भाग 1
(6) (2)
(5)
(1)
(3)
(4)
8
99.632
63.996
35.636
माकडखेड़ा
9
22.259
29.332
51.591
सायता
10
0.834
0.000
0.834
नावडाटोडी
11
33.012
71.988
38.976
बोथू
28.964
12
15.008
13.955
भीलगांव
13
7.826
18.474
डोगरगांव
10.648
35.486
19.162
16.324
14
बालसमुद
15
23.336
11.522
11.814
ढालखेड़ा
4.802
16
1.223
3.579
जालनपुरा
17
0.000
0.874
0.874
साटकुट
0.000
2.567
18
2.567
पागाखेड़ी
5.008
9.846
19
4.838
खलसाटक
20
2.437
28.121
25.684
सरवरदेवला
21
13.838
0.842
14.680
बोरावा
0.000
4.409
22
4.409
धरमपुरी
23
5.700
18.781
13.081
मनगांव
0.000
24
3.130
3.130
अहिल्यापुरा
25
0.000
0.834
0.834
करोदिया
26
5.672
0.000
5.672
गोपालपुरा
27
5.551
0.000
5.551
ओझरा
2.858
3.057
28
0.198
सावदा
29
बिठेर
2.482
3.838
1.356
0.000
0.713
30
0.713
चंदनपुरी
11.186
41.134
31
29.947
उटावद
2.656
2.656
32
उमरिया
0.000
33
सतवाडी
2.239
0.000
2.239
34
0.895
0.895
0.000
मुलठान
0.000
35
1.312
1.312
कमोदवाडा
5.077
36
2.267
मदरानिया
2.810
37
0.000
रहडकोट
0.364
0.364
0.000
38
0.960
0.960
बलकवाड़ा
बामखल
0.000
1.838
1.838
39
20.478
40
4.077
16.401
टिगरियाव
10.340
41
कोगावा
5.652
4.688
42
69.44
77.291
146.729
अमलाथा
7.028
लेपा
4.607
2.421
43
44
1.482
5.397
6.879
नहारखेड़ी
3.996
45
ससाबड
2.510
1.486
607.178
927.729
योग .. 723.664 भाग 1 ]
169 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड खरगोन की ग्रामवार सूची 1
लिक्खी
2
लोनारा
3
सिनखेड़ा 4
डेहरी
0.364
1.636
1.271
0.000
1.943
1.943
4.348
0.000
4.348
29.417
20.814
50.231
23.121
58.158
योग.. 35.037
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड गोगांवा की ग्रामवार सूची 1
बेजापुर
2
बिलखेड बुजुर्ग 3
लाखी
4
बेहरामपुरा टेमा 5
ठिबगांव
6
जामन्या
7
बीड
8
कुकडोल 9
हतली
10
भसनेर
11
खेडी
12
मोगढी
13
देवली
10.907
7.753
3.154
2.741
1.988
4.729
1.652
0.000
1.652
0.000
0.000
0.000
2.745
0.000
2.745
0.000
0.765
0.765
0.000
1.632
1.632
2.923
0.000
2.923
1.887
4.300
6.186
6.146
2.955
9.101
2.522
1.575
4.097
4.964
3.053
1.911
4.721
0.000
4.721
54.422
योग.. 36.887
17.534
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड सेंगावां की ग्रामवार सूची 1
हनुत्या
2
दशनावल
0.000
0.498
0.498
2.842
5.668
2.826
6.166
3.340
योग.. 2.826
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड, भीकनगांव की ग्रामवार सूची 1
बिलखेड खुर्द 2
मछलगांव 3
शगुर-भगुर 4
भिकनगांव 5
बमनाला
6
रेहगांव
7
सिरलाय
0.000
0.980
0.980
2.053
0.000
2.053
11.032
31.360
20.328
0.000
0.559
0.559
1.737
1.385
3.121
3.028
4.700
1.672
0.000
2.138
2.138 170
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(2)
(1)
8
शक्कर खेड़ी
9
नुरियाखेड़ी
10
नरगांव
11
सेल्दा
(3)
(4)
(5)
(6) 6.660
3.700
10.360
3.660
6.328
2.668
0.000
0.328
0.328
8.563
7.263
1.300
25.344
70.490
योग.. 45.146
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड झिरन्या की ग्रामवार सूची 1
खोई
2
चेनपुर
0.000
0.279
0.279
0.000
1.567
1.567
1.846
1.846
योग.. 0.000
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड भगवानपुरा की ग्रामवार सूची 1
भातुड
2
बाडी
3
बन्हुर
1.777
2.571
0.794
0.000
11.401
11.401
0.000
1.202
1.202
2.980
15.174
योग.. 12.194
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड महेश्वर की ग्रामवार सूची 1
जलकोटा
2
खराडी
3
इटावदी
4
कुडियां
5
माचंदा
6
महेश्वर
7
मण्डलेश्वर
8
ठनगांव
9
छोटी खरगोन
10
करोदिया
चोली
11
12
धरगांव
13
सुलगांव
14
गोगांवा ( मण्डलेश्वर) 15
नान्द्रा
16
मातमूर
17
देव पिपल्या
18
उरवाय
42.227
49.644
91.870
15.785
36.664
20.879
7.117
1.895
9.012
9.202
6.417
2.785
1.344
4.741
3.397
28.008
51.619
23.611
23.891
13.109
10.781
3.105
1.656
1.449
18.150
9.907
18.243
0.000
1.178
1.178
1.628
5.700
7.328
12.287
16.117
28.405
22.453
17.117
5.336
5.660
8.449
14.109
16.462
49.660
33:198
9.182
6.340
15.522
7.008
3.838
10.846
13.154
8.462
4.692 भाग 1 ]
171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
19
मोहना
20
गुजर मोहना 21
आशापुर 22
महेतवाड़ा 23
बडवी
24
पथराड
25
सोमाखेड़ी 26
दोलतपुरा 27
कतरगांव 28
बंडेरा
29
होदडिया 30
कवाणा
31
भुदरी
(3)
(4)
(5)
(6) 1.652
5.255
3.603
1.680
0.911
2.591
0.717
0.000
0.717
4.170
1.231
5.401
4.356
10.320
5.964
10.69
0.000
10.692
1.595
0.721
2.316
0.960
0.243
1.202
1.721
7.822
6.101
5.951
8.777
14.729
2.012
2.012
0.000
16.166
0.874
17.040
18.271
3.437
21.709
212.866
522.715
योग .. 309.850
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकासखण्ड बडवाह की ग्रामवार सूची 1
नई बेहगांव 2
देहगांव
3
पाडयाघटखेड़ी 4
पिटाम्बली 5
रामगढ़
6
कोदया खेड़ी 7
बफलगांव 8
अमलाथा 9
मुरल्ला
10
सेमरला
11
भोराई
12
बावडी खेड़ा 13
नांदिया
14
अस्तरिया 15
खोडी
16
बेकल्या
17
सिरलाय
18
बागफल
19
कटघड़ा
20
नरसिंगपुरा 21
रतनपुरा
22
बोधगांव
3.328
2.972
0.356
0.000
5.652
5.652
2.470
0.000
2.470
14.623
7.870
6.753
0.000
0.688
0.688
9.648
4.332
13.980
0.000
2.891
2.891
0.000
3.717
3.717
2.854
6.769
3.915
0.385
0.000
0.385
1.215
0.000
1.215
1.000
5.356
6.356
10.320
5.328
15.648
23.842
14.575
38.417
0.000
0.389
0.389
0.000
1.587
1.587
1.121
0.000
1.121
1.522
0.000
1.522
0.000
1.397
1.397
5.522
8.162
2.640
9.664
7.838
17.502
1.028
1.049
2.077 172
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1)
(2)
23
बासवा
24
भोकर नाला 25
ढकलगांव 26
लोंदी
27
नगावां
28
बडूद
29
बावनी
30
जूनापानी
31
रूपखेडा
32
खनगांवखेड़ी 33
सनावद
34
मलगांव
35
बांगरदा
36
कोटल्यिाखेड़ी (3)
(6)
(4)
(5)
8.919
6.976
1.943
0.000
1.595
1.595
1.453
2.810
1.356
3.599
0.000
3.599
0.000
6.656
6.656
17.340
5.947
11.393
4.154
0.000
4.154
0.000
1.077
1.077
0.000
1.587
1.587
18.490
11.753
6.737
2.150
1.611
0.538
0.968
4.457
5.425
3.352
1.174
2.178
0.526
1.146
0.619
228.196
योग.. 129.935
98.259
पिराई सत्र 2012-13 के लिये गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु विकास खण्ड पुनासा की ग्रामवार सूची
1
मोरगढ़ी
2
रिच्छफल
3
जूनापानी
4
नान्दखेड़ामाफी 5
मोहना
6
अटुट
7
कालिया खेड़ी 8
गोगल गांव 9
कामनखेड़ा 10
मसलाय
11
निमार खेडी 12
खेड़ी
13
कालमुखी
टेमाचा
14
15
गुजरखेड़ी
1.360
0.000
1.360
7.320
2.445
9.765
0.000
3.215
3.215
0.000
0.640
0.640
1.700
1.024
2.725
0.000
1.628
1.628
1.364
3.887
5.251
2.660
2.660
0.000
0.976
2.583
3.559
0.611
0.421
1.032
3.162
0.611
3.773
3.328
0.000
3.328
2.142
0.000
2.142
1.753
0.000
1.753
1.757
2.323
4.080
46.911
22.023
योग.. 24.887
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
173 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2012
क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-390.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोडिया ( गाडरवारा ) , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र.
जिला/तहसील
क्षेत्र
क्रय केन्द्र
ग्रामोंकी संख्या
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4338 1
88
फैक्ट्रीगेट
नरसिंहपुर/गाडरवारा
4338
योग : 88
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
SHAKTI SUGAR MILL PVT. LTD . KOUDIYA DISTT . NARSHINGPUR CANE REPORT IN HECT. 2012-13 Plant
Village
Distance Sr. No.
Halka No.
Total Ha.
Ist Ratoon
IInd Ratoon
Transport (Vehicle) (2) (3)
(5)
(7)
(9) (10) (1)
(4)
(6)
Number of Farmar's (8)
125
56
5 58
45
47
151
1 Chirriya
120
53
2 Sadumar
67
179
85
10
59
3 Sukri
122
6
44
35
48
52
144
27
26
7 126
12
56
17
4 Mehngwa
7
45
8 93
23
16
19
5 Imaliya
126
10
12
9 6 Gunbe
16
12
38
121
2
6
13
10 7 Lilwani
5
4
4
3
14
1
5
115
1
8 Kothiya
13 123
10
4
9 Atthaisa
5
18
9
15 122
37
21
20
28
10
77
Bhaisa
17 21
6
4
31
15
11 Kheri Paloha 108
20
19 108
29
12
61
36
12 Paloha
25
6
5
17
8
109
6
13 Amouda
24
13
6
3
2
11
14
109
Richhawar
23
13
10
0
21
15 Narwara
113
11
24 22
114
1
33
18
16 Bichhua
10
18 112
10
20
10
9
1
17 Gujarkheda
2
16 112
5
18
8
11
18 Khakariya 174
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(1) (2)
(4)
(3)
(5) 19
114
5
2 Thareri
0 Bhatera
0
20
111
22
28 21 Chirah
100
6
5
101
22 Sangai
7 23 Chamchon 101
13
4
3 Gujar Jhiriya 101
24
104
9
6 25 Khapa
107
6 26 Dhonkheda
15
8
14
104
Bagadra
27
28 Kenkra
92
57
35 29 Barhata
92
23
37
25
92
34
30 Bareli
32
48
31 Ghat Pipariya 132
91
14
16 32 Kajrouta
33
22 33 Gadarwara 99
12
5 Imaliya Patlon 99
34
2
3
91
Ghurpur
35
15.
11
36 Magarmunha 67
67
10
12 Dighori
37
38 Khamri Sudras 68
56
30
4
3 39 Sudras Khairai 68
Chichli
76
0
0 40
26
28
41 Bhootkheda 95
95
28
25 42 Bareli
64
37
23 43 Kathotiya
62
10 44
14
Bhamka
60
33
20 45 Pipariya
28
61
11 46 Golganv
62
1
1 Ukasghant
47
48
74
Kanharganv 66
48
19
15 Manhagva kala 65
49
14
15 Manhagva khri 65
50
25
77
31
51 Thalwada
17
20 52
77
Dahalwada
63
11
8 53 Sireganv
74
5
10 54 Kothiya
59
3
2 55 Dhursra
79
15
9 56 Baglai
(9)
(7) (8)
(10) (6)
26
0
6
7
22
1
1
1
9
59
40
10
1
12
7
14
12
16
9
29
13
6
8
13
13
20
8
5
15
3
24
17
27
18
14
5
80
7
46
138
8
29
89
58
9
23
82
38
8
16
96
48
9
25
11
41
10
31
44
99
12
2.8
12
11
16
3
9
8
16
18
36
10
17
19
19
40
40
18
54
140
18
2
4
9
22
1
1
1
15
31
23
77
16
21
74
32
18
42
37
98
22
33
9
10
28
88
31
35
25
15
54
9
24
6
3
1
16
66
58
187
18
17
25
59
18
14
19
47
18
19
36
91
18
12
16
53
20
8
12
30
23
5
22
7
26
3
6
9
25
35
17
11 भाग 1 ]
(2)
(3)
(5) (1)
(4)
39
81
40
57 Singpur
26
32
80
58 Aadeganv
5 59 Mau
4
74
56
4
5
60 Puariya
24
19
61 Chhainakchhar 70
28
13
71
62 Hirapur
6
9 63 Dongarganv 89
128
79 64 Bohani
131
21
22
127
65 Nayagaon
10
127
12
66 Amai
127
67 Rehli
18
35
16
17
128
68 Degunwa
10
8
128
69 Supari
17
25
118
70 Salaiya
3
128
8
71 Behra
3
128
4
72 Tigunwa
4
129
4
73 Lakha
12
22
74 Matwara
156
6
10
156
75 Tekaper
20
17
135
76 Budhwara
10
15
130
77 Chirchira
5
14
130
78 Marka
6
130
7
79 Sujwara
21
129
34
80 Dhandiya
12
25
81
154
Sher Baranjh
21
118
38
82 Bhorjhir
139
15
8 83 Sagoriya
4
116
10
84 Ghaghroula
22
26
141
85 Dungariya
30
34
86 Khulri
138
118
6
9
87 Mudiya
88 Soorna
119
4
1
Total 2680 1957 Note :-Weigh Bridge Avalabe only at Factory site .
175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
(9)
(6)
(8)
(10) (7)
39
20
123
44
17
26
28
75
25
16
5
7
12
31
3
5
26
30
48
4
24
25
8
50
32
0
8
16
268
101
61
5
9
52
9
28
8
28
5
17
10
62
9
34
14
8
40
19
13
5
22
10
20
50
7
18
25
0
11
9
16
1
8
6
10
2
10
4
12
11
43
9
27
8
13
10
26
14
51
17
6
20
10
31
23
17
11
4
11
10
4
17
20
11
5
60
3
40
15
17
65
30
28
7
31
25
3
11
15
30
1
8
36
57
20
9
70
20
18
6
25
16
1
9
29
6
1
2
2492
1557 4338
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
176
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2013
क्र. एफ- 1-1-2013 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में , इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , राज्य शासन, एक नवीन तहसील उदयनगर, जिला देवास सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील बागली , जिला देवास की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:-
सीमायें
परिवर्तन का प्रकार
मुख्यालय
क्र. प्रस्तावित तहसील
वर्तमान तहसील
(4)
(3)
बागली
उदयनगर
(1) (2) 01 उदयनगर
(6)
(5)
पूर्व में- तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ पश्चिम में तहसील बड़वाह, जिला खरगोन.
वर्तमान तहसील बागली के रा.नि.मं. उदयनगर, वृत्त-2 के पटवारी हल्का नम्बर 38 लगायत 81 कुल 44 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील उदयनगर में रा.नि.मं. उदयनगर, वृत्त -2 , 44 पटवारी हल्के होंगे, जिनमें कुल 99 ग्राम होंगे .
उत्तर में- तहसील बागली दक्षिण में- तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड़.
सीमायें
परिवर्तन का प्रकार
मुख्यालय
क्र. शेष तहसील
शेष तहसील (2)
(3)
(1)
(4) 02 बागली
बागली
बागली
(6)
(5)
पूर्व में- तहसील कन्नौद पश्चिम में- तहसील देवास उत्तर में- तहसील सोनकच्छ दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील उदयनगर.
वर्तमान तहसील बागली का राजस्व निरीक्षक मण्डल बागली, वृत्त -01 के पटवारी हल्का नम्बर 01 लगायत 37 इस प्रकार कुल 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल , 37 पटवारी हल्के होंगे. जिनमें 144 ग्राम होंगे.
जा सके. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
177 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 7 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 1 -अ- 82- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(1)
(6)
(5)
विदिशा
(2) विदिशा
(3) देवराजपुर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा.
(4) 0.260 योग .. 0.260
विदिशा टीलाखेड़ी देवराजपुर खरबई से रायसेन सीमा तक मार्ग निर्माण.
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2013
क्र. 611 - निर्वा. - 2013.- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित प्रथम सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये एवं स्तम्भ क्रमांक ( 5) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं.
अतः, मैं , राकेश श्रीवास्तव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम , 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं:-
क्र.
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम
प्रथम सम्मिलन का दिनांक
(3)
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता (4)
(1) 1
(2) 1. भोपाल
7-1-2013
(5) नरेश, पोस्ट अरवलिया , ग्राम परवलिया सानी , भोपाल.
श्रीमती श्यामा भागीरथ पाटीदार, मु. पोस्ट मिसरोद, वार्ड -52, भोपाल.
2
2. बैरसिया
7-1-2013
प्रहलाद सिंह, ग्राम पो. नायसमंद, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल.
सत्यनारायण , ग्राम हिंगौनी, पो. धतूरिया, तहसील बैरसिया.
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .