मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 3 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013-पौष 28, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2013
क्र. ई - 5-536 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) डॉ. एम. मोहनराव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 7 से 11 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 12, 13, 14 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-805 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग, सागर को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 13 से 20 अगस्त 2012 तक, आठ दिन (दिनांक 10, 11 एवं 12 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ ) .
2. दिनांक 7 से 12 अक्टूबर 2012 तक, छः दिन (दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ ) .
(2) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई -5-532- आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2012 तक, पन्द्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 5 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2. शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2012 अनुसार यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2012
क्र . एफ- 3-5-2012- एक 4.- राज्य शासन , एतद्वारा नगरपालिका परिषद् पीथमपुर, जिला धार के आम निर्वाचन 2012 हेतु मतदान दिनांक 17 दिसम्बर 2012 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गततर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमर सिंह चंदेल , उपसचिव.
[ भाग 1
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012
क्र. एफ. 9-2-2008- ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9-2-99- ब- सोलह , दिनांक 5 फरवरी , 2007 के अनुक्रम में इंडियन कॉफी वर्क्स को- ऑपरेटिव सोसायटी, लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से, दिनांक 1 अक्टूबर 2012 से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधायें कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होंगी . सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2012
क्र. एफ-24-01-2012- बत्तीस-1.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत जिला ग्वालियर के निम्नांकित अधिकारियों को कालम क्रमांक ( 3 ) में अंकित कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है: -
अनुविभागीय अधिकारी (2)
कार्य क्षेत्र (3) क्र. (1)
अनुविभाग डबरा 1 अनुविभागीय अधिकारी , डबरा
2 अनुविभागीय अधिकारी , ग्वालियर (शहरी ) .
शहरी वृत्त कुलैथ , पुरानी छावनी, बहोड़ापुर.
3 अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर ( ग्रामीण ) .
वृत्त सिरसौद, सुपावली, उटीला बेहट, हस्तिनापुर.
वृत्त महलगांव , मेहरा 4 अनुविभागीय अधिकारी , झांसी रोड
वृत्त लश्कर, गिरवाई 5 अनुविभागीय अधिकारी , लश्कर.
6 अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव.
वृत्त घाटीगांव, रैंहट, मोहना, बरई.
वृत्त मुरार एवं बड़ागांव 7 अनुविभागीय अधिकारी, मुरार.
अनुभाग भितरवार 8 अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.
भाग 1 ]
181
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2013
फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर , मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कुटुम्ब न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:-
उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3 ) के अन्तर्गत होगा.
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
नवीन पदस्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय नाम (3) 1 कु. भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर.
2 श्री हरि निवास बाजपेयी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, उज्जैन.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा.
3 श्री राधा कृष्ण गुप्ता, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, कटनी.
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.
4 श्री मो. शमीम, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , देवास.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
5 श्री राजीव कृष्ण जोशी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, बैतूल. भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013
फा. क्र. 3 (ए) -2-2012- इक्कीस ब( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380- 63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-
1. श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, दतिया.
2. श्री अनिल कुमार सिंह, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, बासौदा, जिला विदिशा.
3. श्री संजय कुमार द्विवेदी, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय, मऊगंज, जिला रीवा.
4 श्री किश्ना अतुलकर, ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्ट्रैक न्यायालय , अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
5 श्री प्रकाश चन्द्रा, षष्टम ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय , उज्जैन.
6 श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय, बासौदा, जिला विदिशा.
7 श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह , चतुर्थ ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , महू, जिला इन्दौर.
8 श्री भूरेलाल प्रजापति, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , जावरा, जिला रतलाम.
फा. क्र . 3- ( ए) 10-06 - इक्कीस ब ( एक ) संशोधित आदेश. - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2013 को संशोधित करते हुइ रिट याचिका क्रमांक 18563/ 06 ( एस ) अशोक कुमार जैन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 नवम्बर 2012 के आलोक में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर इस विभाग के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 10-06-इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 22 अगस्त 2006 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 3 ( ए) 10-06- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 25 अगस्त 2006 को निरस्त करते हुए, श्री अशोक कुमार जैन, तत्समय निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना, मुख्यालय धार, को उसी स्थिति में, दिनांक 2 सितम्बर 2006 के अपराह्न से सेवा में बहाल करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013
फा. क्र. 17- ई- 110-2006 - इक्कीस ब ( दो ).- राज्य शासन श्री एफ. एम. खान, नोटरी अधिवक्ता, जिला मुख्यालय , सिवनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 19 जुलाई 2001 को नोटरी 182
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 22 जून 2012 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने के दिनांक से जिला मुख्यालय सिवनी जिले में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्रमांक 17 -ई -166-2008 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन श्री जितेन्द्र कुमार दुग्गड़ , नोटरी अधिवक्ता, तहसील महल्हारगढ़ , जिला मन्दसौर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 18 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका स्वर्गवास दिनांक 31 मई 2009 को हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील मल्हारगढ़ , जिला मन्दसौर में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्रमांक 17- ई- 183-2006- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, श्री चन्द्रभान सिंघई, नोटरी अधिवक्ता, तहसील खुरई, जिला सागर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 5 अगस्त 1992 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण -पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका स्वर्गवास दिनांक 23 मार्च 2012 को हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील खुरई, जिला सागर में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2013
क्र. एफ- 25-40-2012- दस 3. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15- 8-2009- दस-2 , भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से सामान्य वनमण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा के 4020.505 हे. क्षेत्र का पेच टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110- X-1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा की सीमा/ प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-
क्र. वृत्त का नाम
जिले का नाम
क्षेत्र वर्ग कि.मी. )
वनमंडल का नाम (मुख्यालय)
उप वनमंडल का नाम ( ( मुख्यालय )
(2) (3) (4)
(1)
(6)
382.355 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
(5) सिल्लेवानी (छिन्दवाड़ा)
दक्षिण छिन्दवाड़ा सामान्य (छिन्दवाड़ा)
574.248
सौंसर (सौसर)
योग 956.603
वनमण्डल की सीमाओं का विवरण उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण
सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)
(7)
(8)
(9)
उत्तर- पश्चिम छिंदवाड़ा एवं पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडलों की सीमा.
उत्तर- पश्चिम वनमंडल के सांवरी परिक्षेत्र एवं पूर्व वनमंडल के चौरई परिक्षेत्र की सीमा.
बिछुआ (बिछुआ) सिल्लेवानी (रामाकोना) लावाघोघरी (छिंदवाड़ा)
पूर्व- पेंच टाईगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचित सीमा.
पूर्व- पेंच टाईगर रिजर्व की बफर क्षेत्र की सीमा.
दक्षिण-महाराष्ट्र राज्य की सीमा. पश्चिम-बैतूल जिले की सीमा.
दक्षिण-कान्हान, सौंसर एवं अम्बाड़ा परिक्षेत्रों की सीमा.
पश्चिम- बैतूल जिले की सीमा.
अम्बाड़ा (सौंसर)
उत्तर - पूर्व वनमंडल एवं लावाघोघरी, सिल्लेवानी तथा बिछुआ परिक्षेत्र की सीमा.
सौसर (सौसर)
पूर्व- पेंच टाईगर रिजर्व की बफर क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा.
दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य की सीमा.
कन्हान (सौसर)
पश्चिम- बैतूल जिले की सीमा.
पांढुर्णा (पांढुर्णा)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.
भाग 1 ]
183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2013
क्र. एफ 25-40-2012- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-40-2012- दस 3 , दिनांक 7 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.
Bhopal , the 7th January 2013
No. F. 25-40-2012- X - 3.- Vide Government of Madhya Pradesh , Forest Department Notification No. F. 15-08- 2009 - X - 2 , Bhopal , dated 5th October 2010 , 4020.505 ha . forest area of South Chhindwara Territorial Forest Division has been included in the Buffer Zone of Pench Tiger Reserve . Due to above changes the boundary /management area of South Chhindwara Territorial Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. 110- X-1-6-1-83 , dated 6th January 1983 , of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under :-
S.No. Name of Circle
Name of District
Area (Sq. km.)
Name of Ranges (Head quarter)
Division Name of Forest (Head quarter)
Nameof Forest Sub- Division ( Head quarter)
(7) (1)
(2)
(5)
(3)
(4)
(6)
382.355 Chhindwara Chhindwara
Sillewani (Chhindwara)
Bichhua (Bichhua)
South Chhindwara (Τ.)
(Chhindwara)
Sillewani (Ramakona)
Lawaghogri (Chhindwara)
574.248
Ambara (Sausar)
Sausar (Sausar)
Sausar (Sausar)
Kanhan (Sausar)
Pandurna (Pandurna)
Total 956.603
Details of Forest Division boundary Details of Forest Sub- Division boundary
(9)
(8)
North-Boundary of West & East Chhindwara Forest Divisions .
North-Boundary of Saori Range of West Chhindwara Forest Division and Chourai Range of East Chhindwara Forest Division.
East Notified boundary of Buffer Zone of Pench TigerReserve.
East Notified boundary of Buffer Zone of Pench TigerReserve.
South-Boundary of Maharastra State .
South- Kanhan , Sousar & Range Ambada boundary. West- Boundary of Betul District.
West- Boundary of Betul District.
North- East Chhindwara Forest and Division Lawaghoghri , Sillewani & Bichhua Range boundary.
East-Notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve and boundary ofMaharastra State.
South-Boundary of Maharastra State.
West-Boundary of Betul District.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASHANT KUMAR, Secy .
184
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
[भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं. 7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर-482008 (म. प्र. )
जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2012
आदेश
क्र.-अ.स. पूर्व क्षेत्र-अ.से.नि. -7336.- मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2988 - F- RS- 17- XIII - 2002 , दिनांक 10 अप्रैल 2012 द्वारा पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.म. के कर्मचारियों/ अधिकारियों की सेवाओं का अंतिम अंतरण एवं आमेलन उत्तरवर्ती कंपनियों में कर दिया गया है. अतः पूर्ववर्ती मण्डल के आदेश क्रमांक 01-13-3398-11 , दिनांक 5 अप्रैल 2007 में अभ्यावेदन समिति गठित किये जाने हेतु निर्धारित प्रावधान के तहत कंपनी क्षेत्रान्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किये जाने हेतु पूर्व क्षेत्र कंपनी स्तर पर निम्नानुसार अभ्यावेदन समिति गठित की जाती है:-
1. प्रबंध संचालक
-अध्यक्ष
-सदस्य
2. कार्यपालक निदेशक (कार्य )
-सदस्य
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी
4. अतिरिक्त सचिव
-सदस्य
-सदस्य संयोजक 5. उप सचिव-एक
समितिके निष्कर्ष कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अनुमोदन उपरान्त प्रभावशील होंगे .
आदेशानुसार,
पी. एस. टेकाम, अतिरिक्त सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश जबलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012
क्र. 11473- स.अ. ( का.) -2012.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- 1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये, मैं , गुलशन बामरा , कलेक्टर, जबलपुर वर्ष 2013 के लिये जिला जबलपुर के लिये पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश आदेश क्रमांक 10252 - स.अ. ( का. ) 12 , जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012 की कंडिका 2 में होली ( भाई दूज ) दिनांक 29 मार्च 2013 शुक्रवार के लिये घोषित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा 29 मार्च 2013 के स्थान पर अब दिनांक 28 मार्च 2013 को होली का दूसरा दिन ( गुरुवार ) को स्थानीय अवकाश रहेगा . शेष पूर्व घोषित अवकाश पूर्ववत् रहेंगे.
गुलशन बामरा , कलेक्टर.
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
संशोधित अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013
क्र. 266-3453-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के ) दिनांक 8 अगस्त 2012 को सम्पन्न हुआ था, की विभागीय अधिसूचना क्रमांक 8302-2012 , दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया था, में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-
पदस्थापना
क्रमांक
पूर्वमें
परीक्षार्थी का नाम
संशोधन उपरान्त (5) (1) (2)
(3)
अंकितनाम (4)
रीवा संभाग
वन क्षेत्रपाल
शहडोल संभाग 1 श्रीमती संगीता सिंह
वन क्षेत्रपाल रीवा संभाग शहडोल संभाग 2 कु. प्रीति शाक्य
रीवा संभाग शहडोल संभाग
वन क्षेत्रपाल
3 श्री मनोज कुमार वास्कले
शहडोल संभाग भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल
4 श्री राम कुमार
5 श्री आर. के . सिंह
शहडोल संभाग भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल
क्र. 268- अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 7974-3468- अका-विपप्र -2012 , दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को प्रश्नपत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चॅद प्रताप गोहल, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाय.
भाग 1 ]
185
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) अधिसूचना क्रमांक 7903-3464-अका-विपप्र-2012, दिनांक 12 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय (पुस्तकों सहित ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चंद्र प्रताप गोहल , डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.
(3) अधिसूचना क्रमांक 7683-3466-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चंद्र प्रताप गोहल , डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.
(4) अधिसूचना क्रमांक 7685-3469-अका-विपप्र-2012, दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया- तृतीय (राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चंद्र प्रताप गोहल, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शाजापुर, दिनांक 4 जनवरी 2013
क्र. सामान्य- एक- 2013-7-8 .- क्रमांक एफ 59-01-04 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम -4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, श्री प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर जिला शाजापुर वर्ष 2013 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
अ. क्र. (1)
नाम त्यौहार (2)
दिनांक (3)
वार (4)
क्षेत्र (5)
19 अगस्त 2013 सोमवार केवल आगर अनुभाग हेतु.
9 सितम्बर 2013 सोमवार
1 बाबा बैजनाथ महादेव की अंतिम सवारी. 2 गणेश चतुर्थी
आगर अनुभाग को छोड़कर.
3 दशहरे का दूसरा दिन 4 दिपावली का दूसरा दिन
14 अक्टूबर 2013 सोमवार 4 नवम्बर 2013 सोमवार
सम्पूर्ण जिला सम्पूर्ण जिला
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2012
क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-424 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु रामदेव शुगर मिल प्रा. लि. ग्राम डैनी बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र. (1)
जिला/तहसील (2)
क्रय केन्द्र (3) 1
डैनी होशंगाबाद
2 होशंगाबाद
रहटवाड़ा 3
प. पिपरिया होशंगाबाद
4 होशंगाबाद
मल्हनवाड़ा 5 होशंगाबाद
बनखेड़ी 6
वाचावानी होशंगाबाद
7 होशंगाबाद
ईशरपुर 8 होशंगाबाद
कपूरी 9
चांदौन होशंगाबाद
10
उमरधा होशंगाबाद
11
ईमलिया होशंगाबाद
12
कन्हवार होशंगाबाद
ग्रामों की संख्या (4)
क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) (5)
401.8 6
330.8 5
371.4 12
11
328.4
428.6 14
511.00 10
336.6 8
138.0 9
365.8 11
10
156.6 5
104.0 20
271.6
3744.6 योग : 121 186
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी , बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद पिराई सत्र 2012-13 गन्ना क्षेत्र आरक्षण रकबा (हेक्टेयर में )
ठैनी जोन
क्र. गांव का नाम
पटवारी ह.नं.
नोरपा
कुल हे.
मड़ी
जड़ी
(7) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 डैनी
23
36.4
4.8
18
13.6
2
66.2 31
37
13.2
16
मनकवाड़ा
3
30
55.2
20.4
लामटा
15.2
90.8 4
30
32.8
22
7.2
3.6
तिंदवाड़ा
5
62.0 26
20.8
16
25.2
मछेरा खुर्द
6 मछेरा कलॉ
26
61.6
41.6
10.4
113.6
66
219
401.8
116.8
कुल
रहटवाड़ा जोन
7
41
187.6
89.8
78.4
19.4
रहटवाड़ा
8
38
28.8
17.6
3.2
49.6 नंगवाड़ा
9
58 42
37
19.4
1.6
दहलवाड़ा कलॉ
10
40
13
2.2
19.2
4
जोगीवाड़ा
11
0
51
12.2
4.2
16.4 जूनावानी ढाना
180.8
330.8
26.4
123.6
कुल
प. पिपरिया जोन
12 प. पिपरिया
16.2
53.8 14
21
16.6
4
13
39
23.8
6.8
34.6 जुन्हैटा
14
खापा
39
3.6
8
12
0.4
15
0
40
7.6
16.6 खर्चली
9
16 कामती
54
29
33.2
22.8
85 17
55
0
24.6
6.8
17.8
मुर्गीढाना
18 कोठरी
53
1.6
0
9.6
8
19
0
13.6
18
31.6 केंकड़ा
20
40
27.6
14
73.2
31.6
पथरकुही
21 पीपरपानी
20.4 52
13.6
6.8
0
22
54
1.6
5.6
4
0
खापा (कामती)
23
56
0
0
4.4
4.4 बिझनयाई भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
187
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(6)
(4)
(5)
(7)
माल्हनवाड़ा जोन
24
28 माल्हनवाड़ा
25
पनागर
39 26
ढाना
39 27
बहरावन
27 28
27 परसवाड़ा
29 नॉदना
27 30
16 रिछैड़ा
31
16 सुरेला रंधीर
32
15 अन्हाई
33
13 सलैया फॅज्जू
34
13 पुरैना रंधीर
कुल
2
87.6 50
35.6
9.2
34.4 11.6
13.6
5.6
1.6
1.6
8.8
28.2 19.8
6.4
2
7
36.2
10
53.2
5.2
39 18.4
15.4
0
0
0.6
0.6 5.6
7.6
6.2
19.4
9.2
24.8 10
5.6
0
3.2
2
5.2 16.8
3.2
7.2
27.2 177.2
96.6
54.6
328.4 बनखेड़ीजोन
35
37 नयाखेड़ा
36 चिल्लौद
37 37
37 बंदरझेला
38
37 बनखेड़ी
39
45 बिचुआ
40
45 दहलवाड़ा खुर्द
41
45 सिंगपुर
42
45 पडरई
43 फासीढाना
45 44
44 बेरखेड़ी
45
40 कलकुही
46 पॉजरा
44 47
49 महुआखेड़ा (फतेहपुर )
48
48 मेंदाखेड़ा
कुल
24 11.8
11
1.2
49.8 25.4
13
11.4
9.2
16 6
0.8
45.2 16.8
22
6.4
14.8
2.8
19.2
1.6
0
25.2
4
29.2 38.4
1.6
12.4
52.4 13.2
6.8
2
22
0
7.2
0
7.2 14.8
2
2
18.8
20.8
86.4 19.2
46.4
7.2
35.2
13.2
55.6
0
0
2.4
2.4
0
0.4
0
0.4
266.4
105.6
56.6
428.6 बाचावानी जोन
49
36 बघेड़ी
50 बाचावानी
36 51
35 कुर्सीढाना
52
37 पोड़ी
53
46 केमढाना
54
36 कजियाखेड़ा
55
46 आंध्रा
रजोला
56
27 57
बकांज
27 58
30 सिगौड़ी
कुल
0
0
6.8 6.8
137.6
87.6
33.6
258.8 4.8
0.8
13.6 8
2
8.8 6
0.8
6.8
2.8
31.4 21.8
0
12.4 10.4
2
10
73.2 40
23.2
31.6
22
1.6
55.2 4
0
5.6 1.6
10.8
45.2 15.6
18.8
170
511 279.4
61.6 188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
[भाग 1 (2)
(1)
(3)
(5)
(6)
(4)
(7)
ईशरपुरजोन
59 खमरिया
33
18
33.2
12.4
63.6 60 करैया
0
12
4
33
8
61 राजथरी
33
67
20.2
6.4
40.4
62
6
3.2
27.2 गरधा
31
18
63
32
107
47.6
44.6
14.8
ईशरपुर
64
32
0.8
46.2
32.4
13
गुंदरई
0
0
65
21
4.4
4.4 गोंदलवाड़ा
0
66
0.8
9.2 34
8.4
सीरावाड़ा
192.4
101
336.6
43.2
कुल
कपूरी जोन
67 चारगांव
11
17
0
35.4
18.4
2.8
31.2 68
31
25.2
3.2
खमखेड़ी
69
0
जासरवानी
4.6
0.8
5.4 11
0
70
12
25.6
14
11.6
कपूरी
71 आमगांव
17
6.8
5.6
0
12.4 72
0
04
3.6
2
5.6 अम्हौरा
73
20
1.2
3.2
8
3.6
महुआखेड़ा
74 जमनिया
3.6
1.2
2
0.4
17
75
0
10.8
0
10.8 09
सेमखेड़ा
88.2
43.4
6.4
138
कुल
चॉदोन जोन
76 चॉदोन
70 09
43.6
17.6
8.8
0
77
3.2
2.8
6 09
कुड़ारी
78
10
23.2
12.4
14
49.6 भैरोपुर
2
79
10
4.4
3.2
9.6 घुघावाड़ी
80
10
2.4
7.6
1.6
3.6
धारपुरा
81
करपा
12
07
40.8
3.6
56.4 82
11/22
3.2
22
8.4
10.4
बाम्हनवाड़ा
83 मेहंगवा
11/23
10.8
2.8
51.2
37.6
10.6 84
1.4
7.2
2
खैरी किशोर
11/23
85
11/22
1.2
0
1.2 कलंगवा
0
86 निभौरा
08
41.2
18
22.4
81.6
210.6
94.8
365.8
60.4
कुल
उमरधा जोन
87 तिंसरी
01
3.2
26
19.2
3.6
05
88
1.2
7.8
0
9 जूनावानी
89
04
9.2
19.2
3
31.4 पुरैना कॅला
बनवारी
90
03
2.8
2
8.8
4
02
2
91
16.6
0
18.6 समनापुर
92
7.6 03
6
1.6
0
बुधनी भाग 1 ]
189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
(5)
(6)
(7) (3)
(4)
93
4
2
2.4
8.4 05
गड़रौली
94
उमरधा
7.4
23.2 01
10.2
5.6
95
4.2
22.8 06
14.4
4.2
गाडरवारा खुर्द
96 सलैया किशोर
0.8
0
0.8
0
64.6
22.2
156.6
69.8
कुल
ईमलियाजोन
97
मलकजरा
11
25.6
3.6
0
29.2 98
10
2.8
0
2.8 बेदर
0
99
06
0
9.2 भाट पिपरिया
3.6
5.6
100 ईमलिया
10
31.8
2.8
6.4
41 101
29
0
21.8
19.4
2.4
मेहरागांव
16
104
85.2
2.8
कुल
कन्हवार जोन
102
7.6
28
कन्हवार
5.2
1.6
14.4 103 पारखी
19
0
0
1.2
1.2
104
26
54 सिरपन
13.2
20.8
20
105 खैरूआ
25
4.4
4.4
0
8.8 106
0
26
1.6
0.8
2.4 पड़खरा
107
10
7.6
2.8
6.4
16.8 डुंगरिया
108
26
1.6
0
3.2
1.6
ईटुआ
10
देवरी
3.2
109
66.4
55.2
8
110 शंखनी
11
0
0.8
4.4
3.6
111
05
10
2
28.4
16.4
पुनौर
112
0
3.6 सोजनी
2.4
09
1.2
113 सेमरीतला
0
07
0.8
2.4
3.2 114 माथनी
0
10.4
0.4
10
115
02
0
3.2
5.6 शिवनी
2.4
116 सर्रा
01
1.6
1.6
0
3.2 117
0
10/15
0
2.4
2.4 खापरखेड़ा
22 118
6
पोसेरा
12/24
8.8
7.2
119
0
15
0.8
0
0.8 मेहलवाड़ा
120
0
29
6
12.8
18.8 बॉसखेड़ा
121
16/22
0.8
0
0.8
1.6 रामपुर
122
बरुआढाना
17
75.6
271.6
141.6
54.4
कुल
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
190
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012
क्र. 138 -अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(4)
(6)
(5)
ग्वालियर भितरवार
(3) डोंगरपुर
4.32 योग .. 4.32
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
ग्वालियर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012
क्र. 133- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(6)
(4)
चीनौर
(1) ग्वालियर
(3) उर्वा
5.17
योग .. 5.17
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
191 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 24 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
खसरा
का वर्णन तहसील
अर्जित रकबा
नम्बर
कुल रकबा
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
( हेक्टेयर में )
(हेक्टेयर में )
(1) (2)
(4)
(6) (3)
(5)
रायसेन
विसैर
बाडी
41
0.680
0.097
43
1.761
0.161
देहरीकलां , खपरिया, विसैर मार्ग हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, रायसेन.
0.258
योग .. 2.441
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 8 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
अर्जित किये
कुल
का नाम
खसरा नम्बर
रकबा
जाने वाला
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा
(हे. में) (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.141
0.169
सड़क निर्माण हेतु रायसेन बेगमगंज मडिया गुसाई 320/1
_"_
_"_
0.040
333/321 1.104
अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , सिलवानी.
"
"
_"_
_"_
0.486
1.840
313, 314/1 192
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(6) (2)
(1)
(3)
(5)
0.349 0.141
अनुविभागीय सड़क निर्माण हेतु रायसेन बेगमगंज मडिया गुसाई 320/2
अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिलवानी.
_"_
_"_
0.085
1.660
313, 314/2
_"_
-"-
0.591 0.194
135, 174/1
"
_"_ _"_
0.222
0.591
135, 174/2
-"- _"_
_"_
_"_
0.222
0.587
135, 174/3
"
0.671 0.178
133 , 134/1
_"_
_"_
_ "_
_"_
0.121
132/1
0.602
_"_
_"_
_"_
_"_
1.011 0.506
106, 109 ,
112/3.
"
"
0.145
खैरी ता. चौका 127/1
0.041
" _"_
_"_
113
0.202
1.862
" _"_
127/2
0.142 0.024
"
"
125
0.105
0.304
"
" _"_
0.721
0.008
111
" _"_
1.295 0.342
"
"
"
1.533
0.384
119/1/2
"
" _"_
119/2
0.005
1.186
"
"
0.321
0.664
114
"
1.137
0.282
बोरिया जागीर 10
_ "_
0.542 0.073
11
" "
_"_
3.498
0.302
7
"
"
_"_
0.405
6/1
1.619
"
_"_
12
1.655 0.344
"
_"_
0.272 0.061
13, 14
_"_
0.902
28/1
0.263
"
."
28/2
0.105
1.619
"
"
27
0.324 0.121
"
_"_
30/1
0.202
1.141
"
"
0.220
0.809
30/2
"
"
30/3
0.530
0.024
_ "_
31/1
0.279 0.116
" _"_
_"_
31/2
0.153
0.809
"
0.809
0.141
31/3
_"_
_"_
0.040
56
3.342
"
" _"_
0.337
0.182
47, 48/1
"
_"_
0.040
0.514
49/1
"
45
0.441 0.081 भाग 1 ]
193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(2)
(1)
(3)
(4) रायसेन बेगमगंज बोरिया जागीर 46
"
2.428
47, 48/2 _"_
_"_
127/44
0.236 _"_
_"_
31/4
0.809 -"-
0.729
261
सुल्तानगंज
"
-"-
260
0.926 "
_"_
276
0.219 "
_"_
277
0.190
1.068
243
_"_
2.237
249
_"_
297
0.458
_ " _
0.518
262
1.619
255, 256 ,
257/1/3
"
1.657
238, 239,
240/4
"
"
0.320
231
-"-
_"_
250
0.231
_"_
237
0.918
"
"
244
0.239
_"_
0.061
238, 239 ,
240/1
4.124
233, 234
"
0.567
225, 226 , 227, 228 229, 230
"
1.024
221/2/1/1/1/1
/1/1, 222, 409 "
223
0.306
0.563
1
जमुनिया
"
5
1.501 _"_
_"_
3
0.765
_"_
-"-
6
1.019
"
"
81/2
1.311
"
_"_
82
0.813 "
_"_
1.416
144/1/2
_"_
0.363
149/2
(5)
(6)
0.413 0.121
सड़क निर्माण हेतु अनुविभागीय
अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिलवानी.
_"_
0.324
"
0.041
_"_
_"_
0.141
_"_
-"-
0.397
_"_
0.275
_"_
0.097-
_"_
0.061
0.324
."
0.526
_ "_
_"_
0.101
_"_
0.061
"
0.020
"
0.291
"
0.016
"
0.032
"
0.057
"
_"_
0.020
_"_
_"_
0.061
_"_
0.567
"
0.117
"
0.343
_"_
0.097
"
_"_
0.223
0.388
"
0.089
_"_
_"_
0.445
_"_
_"_
0.008
_"_
_"_
0.194
_"_
0.834
_"_
0.041 [भाग 1 194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(6)
(5)
(4)
(1) (2)
(3)
150/1
0.599 0.243
रायसेन बेगमगंज
सडक निर्माण हेतु
अनुविभागीय
जमुनिया
अधिकारी, लोक निर्माण विभाग,
सिलवानी.
"
_ " _
0.182
151, 230/151/2 0.378
_"_
_"_
0.061
0.587
152-153/1
"
_"_
_"_
148/4
1.576
0.486
_"_ _"_
_"_
_" _
0.324
186/1/6
0.324
"
_"_
_"_
0.170
0.324
मरखेड़ा गुलाब 126/2/1/2
"
_"_
_"_
"_
0.405
0.405
126/2/2
"
_"_
_"_
0.708
0.170
128/2
" "
_"_
_"_
438
0.817
0.142
" "
_"_
0.474
0.049
439
"
"
0.303
1.011
14/1/2
टेकापार कलॉ
"
_"_
0.227
0.979
14/1/3
"
_"_
_"_
0.121
0.121
584/36
"
_"_
0.235
585/26/1
0.235
"
_"_
0.109
585/26/2
0.190
"
_"_
1.570
33/1
0.089
"
_"_
_"_
0.130
127/1
3.081
"
"
_"_
0.081
34
0.324
"
_"_
0.567
2.237
37
"
_"_
42
0.061
1.420
_"_
0.283
0.283
486/42
"
2.327
0.364
38/1
"
-"-
0.041
1.972
38/2
"
_"_
0.356
40
0.809
"
3.060
0.016
45/2
"
_"_
1.214
50/1
0.146
"
-"-
0.850
50/2
0.134
"
0.372
50/3
2.064
"
_"_
0.405
62
3.379
0.445
89
3.411
0.105
1.210
105
"
1.262
0.121
90
"
3.080
0.283
97
2.225 0.130
99
"
_"_
0.388
2.533
103
" "
-"-
2.023
0.101
126/2
"
"
0.008
2.308
126/1
_"_
0.081
2.181
94
"
_"_
104
1.092
0.142
"
_"_
_"_
0.041
0.311
139
_"_
_"_
140/2
0.599
0.097
21.449
कुल योग..123.307
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 21 दिसम्बर 2012
क्र. 2187 - भू- अर्जन- नहर- 2012 -प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(3)
(1)
(4)
0.414 बड़वानी अंजड़
हरिबड़
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण शाखा के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2188 - भू- अर्जन- नहर- 2012 -प्र. क्र. 27-अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
2.198
ठीकरी
बड़वानी ठीकरी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की सेगवाल उप नहर निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
196
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
बड़वानी, दिनांक 29 दिसम्बर 2012
क्र. 2249- भू- अर्जन- नहर- 2012- प्र. क्र. 30-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4)
5.661 ठीकरी
बड़वानी
खुरमपुरा
(6) (5)
इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर एवं उपनहर एम. - 1 निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 2250- भू- अर्जन- नहर- 2012 -प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
25.154 ठीकरी
अंजदी
बड़वानी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी जिला बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर एवं वितरण शाखा डी-2, डी-3, एवं डी-4 निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
197 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 2251 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 32-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
का वर्णन तहसील
ग्राम
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
टेमला
17.137
ठीकरी
बड़वानी
इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी जिला बड़वानी.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 2252 - भू-अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 33-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
12.529
ठीकरी
घट्टी
बड़वानी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर की वितरण शाखा डी. - 1 एवं डी-1 की उपनहर एम. - 2 , एम. - 3 एवं एम-3 की एस . एम -1 एवं एस. एम. - 2 नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
198
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 2253 - भू- अर्जन-नहर- 2012- प्र. क्र. 34-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
बड़वानी ठीकरी
508.10 वर्ग मी .
ग्राम खुरमपुरा
इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी.
शासकीय भूमि ख.नं. पर स्थित निजी मकान/ शासकीय भवन एवं अन्य परसम्पत्तियां
नोट. - सम्पत्तियों के विवरण/ नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 2255 -वाचक- प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
33.246
भागसुर
बड़वानी राजपुर
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली साली माईनर व भागसुर माईनर 1 व 2 के नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
199 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 2256 - वाचक- प्र. क्र. 37-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1) (2)
(4)
(6) (3)
(5)
साली
4.015
राजपुर
बड़वानी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना कि मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली साली माईनर नहर व भागसुर माईनर 2 के नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 2257 -वाचक- प्र. क्र. 38-अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2)
जिला
का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
12.013
बड़वानी राजपुर
राईपुरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना कि मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली राईपुरा माईनर व भागसुर माईनर 1 के नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
200
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 2258 - वाचक-प्र. क्र. 39-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला तहसील
ग्राम/नगर
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
गोठानिया
15.239
बड़वानी
बड़वानी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना कि मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली आमल्यापानी वितरण शाखा व साली माईनर नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी , भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मंदसौर , दिनांक 29 दिसम्बर 2012
ईशू- क्र. 33 - रीडर - 2012- प्र.क्र. 1- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(4)
(6) (3)
(5)
मन्दसौर
तरावली
सुवासरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर.
अजयपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
0.54 हे. कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
201
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012
क्र. क- वाचक- भू-अर्जन-2012 - प्र.क्र. 1 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) के उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम का नाम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4)
0.100 बुरहानपुर बुरहानपुर
2.151
1.650 3.901
लालबागमाल हमीदपुरा एमागिर्द योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गणपति नाका से सिन्धीबस्ती मार्ग निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग बुरहानपुर.
अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 1 जनवरी 2013
क्र. 1 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) रीवा
20.340 हे .
रायपुर
नवागांव कोठार
कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
202
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 3 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
1.116
दुअरा 266
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ .
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 5 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
1.648
रघुराजगढ़
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 7- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
4.230
सेमरी खुर्द
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 9 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
7.977
महुआ
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा मऊगंज
0.958
मिसिरगवां
अनुसूची
सार्वजनिक . प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 13 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (1) (2)
(3)
(4) रीवा
5.068
चोरहाई
रायपुर
कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
204
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 15 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
11.808
दुअरा 273
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ .
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 17- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
2.242
अमवा 9
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 19 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)
(4) (2)
(3)
रीवा
अमवा 10
1.728 रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 21 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
2.592 रायपुर
दुअरा तिवारी 268
कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 23 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1) (2)
(3)
(4) रीवा
काटी
3.640 रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.
गुढ -मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 25 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)
(4)
(3)
(2)
सिलपरी
रीवा
4.464 रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.
गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
206
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
[भाग 1 क्र. 27 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
मनिकवार
15.840 रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 29- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा मऊगंज
2.016
पलिया दुबे
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 31 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
2.304 रीवा
अटरा
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 33 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) मऊगंज
रीवा
6.249
करौंदहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.
गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2013
क्र. 40 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.450
पोड़ी पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
208
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 4 जनवरी 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(1) (2)
(3)
(4)
46.972
ईन्दोर
ईसागढ़
अशोकनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
ईन्दोर बांध का निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भौंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 2 जनवरी 2013
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 2-1-13-पत्र क्र. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्र. एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः- तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जनीय रकबा लगभग ( हे. में ) (1) (2)
(3)
(4) सतना
खारा
0.472 रामपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जिगना बरही बदल मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अमरपाटन, जिला सतना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
209
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. भू.अ.अ. - 2012-13-प्र.क्र. अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) दमोह
0.08
मुहरा
हटा पटेरा
0.21
इमलिया रावत
योग .. 0.29
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह
बधां- इमलिया-महेबा- रसीलपुर योजना के मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि काअर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 7 जनवरी 2013
भू-अर्जन- प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12-नस्ती क्र. 159-2012 - एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
खण्डवा
पंधाना
12.98
अर्दलाखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
अर्दला तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.
(2) ग्राम अर्दलाखुर्द की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
210
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12- नस्ती क्र. 156-2012- एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) (3)
(4) खण्डवा
6.33 पंधाना जामलीराजगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा.
अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(2) ग्राम जामलीराजगढ़ की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ- 82-2011-12- नस्ती क्र. 155-2012 - एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1) (2)
(4) पंधाना
खण्डवा
1.73
पाबईखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अर्दला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
(2 ) ग्राम पाबईखुर्द की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12- नस्ती- क्र. 157-2012 - एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
खण्डवा
पंधाना दिवाल
5.68
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
अर्दला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) ग्राम दिवाल की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
211 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12-नस्ती क्र. 158-2012 - एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम का नाम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
खण्डवा
पंधाना डापक्या
1.94
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
अर्दला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) ग्राम डापक्या की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
खण्डवा, दिनांक 9 जनवरी 2013
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2012-2013.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
(6) (3)
(1)
(2)
(5)
(4)
खण्डवा
ब्रम्होग्राम
हरसूद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.
2537 व. मी . आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने केकारण.
नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
212
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 7 जनवरी 2013
क्र. 14- भू.अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध मेंलागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे.में. ) (4)
राऊ
0.412 (1) इन्दौर इन्दौर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर.
राऊ -पीथमपुर मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग क्रमांक 256 पर रेल्वे ओव्हरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोडनिर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , जिला इन्दौर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.
इन्दौर, दिनांक 14 जनवरी 2013
क्र. 135 - भू.अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे.में. ) (1)
(2)
(4)
(3) मेण
4.095 इन्दौर
मेण-मजरा
0.845 डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)
योग .. 4.940
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
राऊ-मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 का (बी. ओ. टी. ) योजनान्तर्गत (5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सडक विकास निगम लि. ,
निर्माण.
इन्दौर.
भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , जिला इन्दौर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 24 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 02- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन. के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( कृषि भूमि)
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
( ग) ग्राम-सोमगांवखुर्द , प.ह.नं. 07
(घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) -24.49 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
138
0.12
139/1
0.42
139/2
0.32
139/3
0.51
141
0.05
0.78
143/1 , 143/2
144
0.75
150
0.43
151
0.23
152
1.11
156
1.11
158
1.55
160
0.75
167
0.32
173
0.84
174
0.84
175
0.84
177
0.84
178
0.84
179
0.49
180
0.49
183
0.98
(1)
(2)
184
0.45
185
0.79
186
0.80
190
0.35
191
0.65
193
0.46.
194
0.16
208
0.85
212
0.85
219
0.53
223/1
0.49
0.42
223/2
227
0.46
245
0.63
247/1
0.49
247/2
0.26
247/3
0.20
0.18
248
292
0.55
297
0.31 योग : 24.49
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम सोमगांवखुर्द तहसील हरसूद, जिला खण्डवा के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/ भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (कृषि भूमि)
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद 214
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग) ग्राम- गंभीर उबारी, प.ह.नं. 07
( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि)-20.37 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
549
0.90
550
0.84
552
0.60
553/1
0.14
553/2
0.80
554/1
1.36
0.80
554/2
554/3
0.40
556/1
1.20
556/2
0.49
557
0.20
558
1.16
562
0.42
566
0.80
567
1.16
0.86
569
0.27
573/2
573/3
0.09
574
0.73
590
0.22
591
0.42
593
0.48
594/1
0.40
594/2
0.28
595
1.67
596
1.08
597/1
0.21
597/2
1.69
561
0.70 योग : 20.37
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गंभीर उबारी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-( कृषि भूमि)
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- कुकढाल , प.ह.नं. 13
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 8.21 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
2.59
369/1
0.23
389/1
0.24
390/1
391/1
0.45
0.27
392/1
397/1
0.83
1.99
397/2
399
1.61 योग : 8.21
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै-इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम कुकढाल, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 5 - अ- 82- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) भाग 1 ]
215
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील- वक्सवाहा
(ग) नगर/ग्राम- वक्सवाहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.168 हेक्टर,
(1 ) निजी भूमि 0.168
(2) शास. भूमि निरंक.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
2424
योग 0.168 0.168
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- वकस्वाहा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र.6- अ- 82- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- वकस्वाहा
(ग) नगर/ ग्राम - मड़िया खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टर,
(1 ) निजी भूमि 0.216
(2) शास. भूमि निरंक.
खसरा नंबर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
32/2
0.080
33
0.136 योग . 0.216
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- वकस्वाहा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र. 7- अ- 82 - भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-बक्सवाहा
(ग) नगर/ग्राम- कुही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.130 हेक्टर,
( 1 ) निजी भूमि 1.130
(2) शास. भूमि निरंक.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
खसरा नंबर (1)
1.000
4
5
0.005
खसरा नं. 5 की सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है. कुंआ की भूमि एवं कुंआ का मुआवजा शेष है.
53
भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है कुंआ का मुआवजा शेष है. 524/63
0.125 योग .. 1.130 216
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बकस्वाहा तालाब के बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है .
प्र . क्र. 8 - अ-82 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बड़ामलहरा
( ग) नगर/ग्राम-देवपुर II
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.895 हेक्टर,
( 1 ) निजी भूमि 5.895
निरंक.
(2) शास. भूमि
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
938
0.384
937
1.384
0.120
943 , 392/2
391/1
0.036
944
0.042
380/1
0.030
382
0.048
383
0.108
378/1
0.098
351
0.252
352
0.096
261
0.102
262
0.060
263
0.028
354/1
0.126
243
0.090
244
0.072
246
0.016
88/1/1
0.160
(2)
(1)
88/1/2
0.160
242
0.132
0.188
240/1/1
0.048
207/1/1
207/1/2
0.060
207/2/1
0.120
206
0.120
202
0.080
147
0.040
923/1
0.400
920
0.120
917
0.088
145
0.150
89/2
0.090
0.124
86
80
0.138
67
0.012
64
0.240
81
0.080
0.270
66
0.010
273
923/4
0.891
0.056
922
203
0.026
योग .. 5.895
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- देवपुर II तालाब योजना की नहर एवं स्पिल चेनल निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 29 दिसम्बर 2012
प्र. क्र. 03- अ-82-11-12-1326. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 भाग 1 ]
217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख) तहसील-सोनकच्छ
(ग ) ग्राम-कुलाला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 हेक्टर.
भूमि खसरा नंबर
(1)
कुल रकबा (हेक्टर में ) (2)
0.18
11 पै.
0.22
12पै.
0.28
19 पै.
0.05
21/2 पै.
0.06
22/2 पै.
23 पै.
0.02
0.23
28 पै.
34/1 पै.
0.03 योग . 1.07
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुदासा तालाब की नहर निर्माण हेतु प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.
देवास, दिनांक 8 जनवरी 2013
प्र. क्र. 07- अ-82-2011-12-27.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- टोंकखुर्द
(ग ) ग्राम- बुदासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टर.
कुल रकबा (हेक्टर में) (2)
भूमि खसरा नंबर (1)
0.52
49/1
49/2
0.53
127/2
0.70
0.50
655/3
0.69
662
0.07
687 पै.
योग . 3.01
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुदासा तालाब की नहर एवं तालाब निर्माण हेतु प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि का नक्शा( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 दिसम्बर 2012
क्र. 2265 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 32-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- सेंधवा 218
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग) ग्राम- पिपल्याडेब, प.ह.नं. 09
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.022 हेक्टर .
सर्वे नंबर
(1)
डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (2) 8/1
0.220 8/3
0.122
0.560 9/1 व 9/2
11/1 , 14/1 ,
0.300 11/1/1 , 14/2
12
0.150 13
0.330 17/3 व 37
0.140 14/112/20 व
0.330 14/112/21
14/112/22
0.032 15/3
0.090 15/4
0.142
0.380 16/1 व 16/2 व 38
17/2व 36
0.220 17/4
0.200
0.415 46/1/1/1/2 व 47/1
48
0.245 68/5
0.142 70/1
0.122 70/3
0.330 70/2
0.190 72/14
0.055 72/12
0.200 72/13
0.150 72/15
0.153
0.200 72/16
72/17
0.376 80/13
0.170 80/15
0.040 93/30
0.215 80/26
0.300 80/36
0.080 86/4
0.196
0.220 88/4 व 93/13
0.016 93/22 व 103/2
88/7
0.240 93/16
0.040 93/17
0.100 93/18
0.295
[भाग 1
(2)
(1)
0.180
93/21 व 103/1
0.425
96
97/4
0.056
97/5 व 99/1 व
0.265
99/4 व 102/3
0.170
97/6 व 99/2 व 102/6
99/5 व 102/2
0.150
0.020
100
107/4/1
0.050
9.022
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कमोदवाड़ा तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2266 - भू- अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 33-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बड़वानी
(ख ) तहसील- सेंधवा
(ग) ग्राम-कोलखेड़ा, प.ह.नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.421 हेक्टर.
सर्वे नंबर
डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.303
9/2व 10
0.057
22/1/5
11/1 व 11/2 व
0.073
12व 22/2 भाग 1 ]
(1)
(2)
22/1/4
0.016
11/3 व 14 व 16 व
0.102
17/1 व 17/3
21/1 व 22/1/3
0.370
22/1/8
0.081
23
0.316
25
0.185
29/1
0.202
30/1 व 31/5
0.285
40
0.264
60
0.036
22/1/7
0.385
26 व 27 व 64/75
0.183
0.089
29/2 व 30/3 व 31/6
31/3
0.049
0.567
34/1 व 34/2
34/3
0.142
64/79
0.008
38/1
0.210
39
0.049
41/1/1
0.049
46/4
0.050
46/6 व 47/6
0.090
46/7
0.110
62/1
0.110
62/2
0.040
योग : 4.421
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कमोदवाड़ा तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2264- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 34-अ-82-2011-12-भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- सेंधवा
(ग ) ग्राम- झापड़ीपाडला, प.ह.नं. 07
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.914 हेक्टर.
सर्वे नंबर
डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
72
0.494
113 व 114 व
0.040
115/2 व 116/2
120/1 व 120/2 व
0.348
120/3 व 120/4
0.081
123/3
0.178
124/1
124/2
0.138
0.040
136/1 व 137/1
45/1/1/1/2 व
0.121
140 व 301/2
141
0.113
45/1/2, 142/2 ,
0.194
143/1/1/2 व 145/6
0.049
143/1/1/3/2
143/1/1/4 व
0.020
143/1/1/7
0.061
147/1
0.154
169/1
0.210
169/13
169/2
0.162
169/22
0.065
0.020
169/10
0.057
169/15
0.057
169/21
169/23
0.065
0.117
170/1
0.069
170/3
0.028
170/5
0.121
183/5/1
183/5/2
0.090 220
(1)
(2)
185/1
0.109
185/2
0.125
185/3
0.032
185/4
0.113
186/6
0.202
186/7
0.048
187/1
0.138
188/1
0.049
187/3
0.020
188/2
0.182
0.260
147/3 व 193/2
193/3
0.121
194/2
0.190
194/3
0.109
194/1
0.186
194/4
0.065
234/1
0.049
236/1
0.247
236/2
0.389
239/1
0.113
241
0.090
257/4
0.032
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2260- भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र. 36-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- वरला
(ग ) ग्राम- खुटवाड़ी , प.ह.नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.672 हेक्टर.
सर्वे नंबर
258/1
0.090
258/5
0.218
258/3
0.081
258/4
0.182
258/6
0.020
258/11
0.081
258/15
0.028
258/16
0.097
258/18
0.032
258/19
0.032
0.040
258/20
258/21
0.028
260/8
0.024
0.121
260/9
271/2
0.429
272
0.478
277
0.769
282
0.090
275/1
0.607
275/2
0.506
योग : 9.914
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कमोदवाड़ा तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.
(हेक्टर में) (1)
डूब भूमि का रकबा (2)
0.101
4/3 व 4/4 व 5 4
6/2
0.150
0.085
6/3
0.210
7/4
0.370
30/1/5
0.240
30/5/2
0.085
30/5/3
0.180
42/2/2
42/2/3
0.142
0.129
46/1 व 47/5 1
46/1 व 47/5
0.122
2
0121
46/1 व 47/5 3
0.101
48/3
0.049
48/4
0.160
48/5 भाग 1 ]
221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
50/2
0.101
56
0.142
57
0.380
69/1
0.040
69/7
0.061
72
0.260
73/1/1
0.140
73/1/2
0.303
3.672
योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2261 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 37-अ-82-2011-12- भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- वरला
(ग ) ग्राम-केरमला, प.ह.नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.019 हेक्टर.
सर्वे नंबर
डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
82
0.202
0.073
84/5
84/6
0.089
85 व 86
0.061
(1)
(2)
0.073
87/2
0.073
87/3
90/2
0.101
0.129
90/3
0.081
90/4
0.101
90/5
0.081
90/6
0.202
98/1 व 99/2
98/2
0.081
0.081
98/3
0.061
98/4
98/6
0.178
117/1
0.049
0.073
117/2
0.081
118/1
0.101
118/3
0.048
118/4
योग : 2.019
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2262- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 40-अ-82-2011-12- भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- वरला 222
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग) ग्राम- बलवाड़ी, प.ह.नं. 04
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.703 हेक्टर .
सर्वे नंबर
(1)
डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (2)
27/1
0.162
28/1
0.129
28/3
0.105
29/1
0.113
29/2
0.040
32
0.138
29/3
0.016
योग : 0.703
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2263 - भू- अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 41-अ-82-2011-12- भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-वरला
(ग) ग्राम- वरला, प.ह.नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.125 हेक्टर.
सर्वे नंबर
डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
135/3
0.170
137
0.174
(2)
(1)
0.162
139
0.146
141
0.170
142
0.081
145/1
0.081
145/2
0.040
145/3
0.101
146/1
योग : 1.125
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2259- भू- अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र.42-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- वरला
(ग) ग्राम हिंगवा, प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-58.775 हेक्टर .
सर्वे नंबर
डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.040
9/6
9/7
0.032
0.040
9/8
0.506
9/9
1.044
20/1 भाग 1 ]
(1)
(2) 20/2
1.049 20/3
0.364 22/1
2.023
5.759 22/3
2.023 23/1
3.562 23/2
2.751 24
4.100 26/1
1.197 26/2
1.202 26/3
1.202 30
4.500 31/1
0.061 39
3.148 42/1
0.121 43/2
0.161 43/4
0.032 43/5
0.202 81/2
0.081 81/3
0.101 81/4
0.227 81/5
0.283 81/7
0.081 93
0.030 96
0.644
0.113 97/2
97/3
0.138 101/360
0.073 123/1
0.024 123/2
0.283 123/4
0.283 123/6
0.153 123/7
0.049 123/8
0.024
0.040 124
126/1
0.202 126/3
0.121 129/1
0.202 129/2
0.170 138
0.061 139
0.227 141/1
0.057 141/2
0.162 141/6
0.153
223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
0.040
141/8
0.061
143/6
0.162
144
0.061
145
147
0.405
0.081
154
0.061
156
159
0.304
0.129
162/2
0.040
168/1
0.061
168/2
0.024
169
170
0.024
172
0.024
0.113
192/1
0.129
192/2
192/3
0.089
192/4
0.113
0.097
192/5
192/6
0.113
192/7
0.089
0.089
192/8
0.291
193 व 194
209/1
0.146
215
0.121
0.227
262/4
265/6
0.121
0.178
266/1
266/6
0.061
266/7
0.073
0.057
274/1
0.049
274/2
0.024
274/4
0.024
274/5
0.020
275/1
0.032
275/3
275/4
0.024
0.024
275/5
0.024
275/6
278
0.032
0.161
280/1
0.020
280/2
280/3
0.178 224
(1)
(2)
280/4
0.020
281/1
0.073
281/2
0.049
281/3
0.040
281/4
0.040
281/5
0.040
281/6
0.032
281/7
0.049
282/1
0.040
282/2
0.020
282/3
0.020
0.020
282/4
282/5
0.020
282/6
0.040
295/1
0.210
295/3
0.121
295/4
0.161
295/5
0.161
0.081
295/11
295/12
0.061
296/1
0.153
296/2
0.049
296/3
0.020
297/2
0.101
325/447
1.153
325/448
0.121
325/450/1
1.011
325/450/2
0.430
325/451
2.000
325/452
1.821
325/453
0.809
2.000
325/462
325/463
1.696
325/464
1.679
325/465/1
0.935
325/465/2
0.202
योग .. 58.775
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-टोरी तालाब एवं नहर निर्माण योजना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 1 जनवरी 2013
प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-37.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील-आमला
(ग ) नगर/ग्राम- बिसखान , पटवारी हल्का नम्बर-67 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.350 हेक्टेयर
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
148/1
0.051
0.051
153/1
148/2
0.051
0.051
153/2
149
0.074
0.186
151
150/1
0.026
150/2
0.037
0.026
150/3
0.056
155/3
0.009
155/2
155/9
0.046
0.060
155/1
0.121
158
0.153
164
163
0.093
166
0.102
0.190
179 भाग 1 ]
225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
180/2
0.014
180/3
0.051
181/1
0.028
182
0.181
303
0.372
308/10
0.181
316/4
0.051
0.084
316/2
316/5
0.023
320
0.232
0.070
316/3
308/11
0.004
328
0.251
329
0.116
334/1
0.249
334/3
0.033
334/4
0.033
334/5
0.046
356/5
0.037
334/2
0.056
0.056
356/2
0.070
357/1
367
0.348
0.098
395/2
395/3
0.242
401
0.390
402
0.172
403
0.121
404
0,093
0.149
405
406
0.111
316/1
0.005
5.350
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकताहै.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 4 - अ. - 82- वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-38.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आमला
(ग ) नगर/ग्राम- खारी , पटवारी हल्का नम्बर-67 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.286 हेक्टेयर
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.121
166/8
166/7
0.190
176
0.135
0.139
177
0.186
175/2
175/5
0.088
0.060
175/4
0.028
172
294/1
0.102
0.042
294/2
0.065
295
0.060
296/1
296/2
0.070
1.286
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 5- अ. -82-वर्ष 2012-13- भू-अर्जन-39.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बैतूल
(ख) तहसील-आमला
(ग ) नगर/ग्राम-केकडिया , पटवारी हल्का नम्बर-66 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.227 हेक्टेयर
खसरा नम्बर (1)
रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
192
0.279
0.065.
190/2
191
0.372
118/1
0.511
योग .. 1.227
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकताहै.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ. - 82- वर्ष 2012-13- भू-अर्जन-40.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आमला
(ग) नगर/ ग्राम- डुडरिया, पटवारी हल्का नम्बर-66 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.084 हेक्टेयर
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.056
142
0.028
143/1
150
0.302
0.153
151/1
0.139
152/1
0.167
153
0.125
159
154
0.149
0.046
156
0.046
162/2
163
0.098
0.079
367
0.107
373/2
0.116
374/1
0.390
359
0.070
332/8
332/7
0.046
332/6
0.139
0.163
332/1
0.065
317
0.209
316
0.265
243/1
0.070
245
0.008
251/1
0.008
251/2 भाग 1 ]
227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
251/3
0.008
251/4
0.008
0.008
251/5
251/6
0.008
252/1
0.014
252/2
0.014
252/3
0.014
252/4
0.014
0.020
268/1
268/2
0.020
252/5
0.014
253
0.074
269
0.255
267
0.279
288
0.172
287/2
0.116
281/5
0.283
91/1
0.167
91/6
0.093
85/3
0.121
85/2
0.102
162/3
0.139
373/1
0.051
375/1
0.046
योग .. 5.084
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकताहै.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. एफ. 03 - भू-अर्जन-12-2-1-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- खारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.472 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.359
263/2क/2
0.036
272/2क/2
0.077
480
निजी खाता भूमि योग .. 0.472
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 3 जनवरी 2013
क्र. भू-अर्जन- प्र . क्र.1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- डूड़ाखेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-66.927 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
60/1
0.569
60/2
0.250
61
0.062
63
0.170
67
0.101
73
0.219
74
0.032
85
0.158
77/1
0.507
80
0.316
81
0.413
82
0.101
83
0.263
84
0.077
86
0.186
153/46
0.040
153/47
0.263
89/1
1.582
0.405
89/2
91
0.781
0.615
144 द
91ब/1
0.178
0.178
91 स
93
0.644
93अ
0.833
95
0.077
96
0.320
0.012
97
98
0.308
99
0.976
(2)
(1)
0.247
100
0.146
101
110
0.182
111
0.615
103
0.364
104
0.150
0.134
105/657
105
1.133
105/658
1.056
106
1.015
0.020
107
108
0.543
109
0.150
0.024
119
0.170
120
0.154
121
122
0.134
0.024
123
0.279
124
0.506
128
0.154
126
0.065
286
0.251
287
288
0.380
0.125
289
290
0.089
291
0.263
0.154
292
0.174
294
0.291
311
312
0.198
127/11/1
1.000
127/12अ
0.090
129/3/1
0.275
0.620
127/11/2
0.050
127/12ब
127/14/1
0.613
127/14/2
0.151
0.200
127/14/3
129/3/2
0.307
0.620
127/11/3
0.620
127/10/2
0.680
127/3
0.809
127/4 भाग 1 ]
229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 127/5/1
0.809 127/5/2
1.214 127/6
0.733 127/7/1
0.809 127/8/1
0.900 127/8/2
0.401 127/9
0.200 129/1
0.950 129/2
0.220 129 अ
0.291 130
0.971 130 अ
0.279 132
2.816 134
0.316 142
0.397 137
0.231 139
0.275 146
0.182 140
0.368 143
0.502 144
1.130 144 अ
0.080 144 ब
0.454 144 स
0.271 148/1
1.620 148/2
1.322 148/3
0.400 148/4
0.632 149/2
0.720 154/2
0.405 150
0.146 151
0.093 152
0.105 153
2.116 154/1
0.760 155/1
0.600 155/2
0.302 156
0.049 157
0.157 158
0.304 159
0.336
0.077 160
161
0.085 162
0.142 164
0.028
(2)
(1)
165
0.875
0.471
167
168/1
0.060
0.060
168/2
168/3
0.060
0.060
168/4
0.060
168/5
0.060
168/6
0.870
222/1
0.020
245
0.275
249
252
0.040
0.162
254
0.008
255
256
0.081
0.016
257
0.040
262
263
0.400
0.239
264
265
0.308
0.016
266
267
0.506
0.081
268
0.446
246
0.040
247
0.117
251
0.332
253
0.510
328
330
0.109
269/1
0.051
0.020
270/1
0.023
271/2
272/1
0.156
0.126
273/2
0.431
274/2
0.033
275/2
0.288
276/1
0.032
277/1
0.070
278/1
0.031
278/3
0.083
279/1
0.040
279/3
280/3
0.013
0.267
280/1 230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) (1)
282/1
0.125 283/2
0.129 284/2
0.054 285/2
0.022 339/1
0.042 318/2
0.049
0.038 316/1
317/1
0.158 320/1
0.015 321/1
0.215 322/1
0.113 323/1
0.028 269/1
0.050
0.020 270/3
271/1
0.022 272/2
0.156
0.125 273/1
274/1
0.431 275/1
0.032
0.287 276/2
277/2
0.033
0.070 278/2
278/4
0.031 279/2
0.084 279/4
0.040 280/2
0.014 281/2
0.267 282/2
0.126 83/1
0.130 284/1
0.055 285/1
0.023 339/3
0.043
0.048 318/1
316/2
0.038
0.158 317/2
320/2
0.014
0.050 338/1
321/2
0.215 322/2
0.113 323/2
0.028 270/2
0.005
(2)
(1)
0.005
280/1
0.016
319
0.016
339/2
0.170
293
0.020
295
0.206
296
0.170
297
0.150
298
0.085
299
300
0.186
0.186
301
0.016
302
0.016
303
0.144
306
0.115
308/2
310/2
0.154
0.115
308/1
0.154
310/1
0.206
313
0.186
315
359
0.049
0.036
360
361
0.809
364
0.016
0.081
365
0.020
325
326
0.113
0.141
327
0.105
329
0.080
333
356
0.420
357
358
योग : 66.927
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यक है- बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब एवं बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र.1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील -टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- बहादुरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.217 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
551/1
0.120
560/2
0.097
योग : 0.217
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. - भू- अर्जन-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम-नारायणपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 13.823 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1.080
1
0.069
2
0.032
4
7
0.069
12
0.081
13
0.057
0.008
15
3
0.073
5
0.036
0.069
6
8
0.012
9
0.036
0.073
10
11
0.089
14
0.069
16
0.089
0.359
17
0.230
18
24
0.130
0.040
25
26
0.304
0.012
27
28
0.299
0.283
29
30
0.312
0.809
184/3
0.405
184/1/1
0.330
184/1/3
0.404
184/1/3
0.340
184/4/1
184/4/2
0.340
0.340
184/4/3
184/2
2.015
186
0.210
0.040
187
184/3
0.214
0.527
188
195
0.100
0.202
196/1
218
0.223
220
0.283
0.097
221 232
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
222
0.069
223
0.045
224
0.057
225
0.089
232
0.121
233
0.077
237
0.134
247
0.299
226
0.089
234
0.064
246
0.081
227
0.065
228
0.069
235
0.061
238
0.125
260/2
0.450
261
0.430
262/2
0.101
268
0.040
0.040
269
275
0.170
276
0.081
278
0.130
280
0.146
योग : 13.823
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब एवं बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) -अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन-प्र.क्र. 2-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम-परसुवां
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.669 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.083
518
0.012
519
0.051
515
0.065
516
0.032
511
512
0.035
0.051
489
0.096
369
377
0.025
0.046
487
0.105
387
391
0.019
0.093
376
0.013
378
373
0.045
0.044
480
370
0.022
0.071
448
0.085
452
444
0.039
0.032
442
0.077
441
0.013
439
438/1
0.086
0.089
405
0.058
402/1
460
0.115
0.084
462
0.083
403
योग : 1.669
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम-स्याग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.601 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
54
0.100
55
0.096
67
0.056
74
0.024
540/916
0.016
56
0.024
65
0.056
68
0.096
70
0.148
109
0.088
111
0.032
112
0.052
119/1
0.144
122
0.152
218
0.084
230
0.050
231
0.024
232
0.048
235
0.064
241
0.048
243
0.072
0.080
341
345
0.056
348
0.056
350
0.52
(2)
(1)
0.056
370
0.216
379
0.064
385
0.072
386
0.112
405
0.080
407
0.056
408
0.080
409
0.036
494
0.036
499
0.024
497
0.108
498
0.016
511
0.016
512
0.013
514
0.060
518
0.056
879
0.012
513
0.016
522
509/918
0.012
0.064
509/923
0.012
523
0.044
539
0.028
538
0.032
540/2
0.032
540/917
0.136
541
543
0.016
0.016
544
0.032
547
0.100
549
0.012
550
0.040
555
0.028
551
0.016
556
0.084
557
0.024
558
565
0.044 234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
568
0.036
569
0.020
572
0.040
0.016
677
678
0.056
679
0.056
680
0.048
700
0.036
701
0.040
710
0.089
711/938
0.024
875
0.072
876
0.076
0.112
939
718
0.004
719
0.016
881
0.048
892
0.080
893
0.040
894
0.073
योग : 4.601
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन- प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम-प्रेमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.593 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.202
715/1
0.037
687/720/3
0.128
715/2
0.226
715/3
योग : 0.593
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- रानीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.424 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.025
194
0.003
211/1
0.211
108/4
0.029
212
0.032
215
0.022
216
0.041
274 भाग 1 ]
235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) (1)
277
0.041 413
0.019
0.044 415
276
0.044 278
0.035 279
0.051 345
0.057
0.089 346
361
0.144 362/1
0.057 362/2
0.038 362/5
0.016 440
0.025 570
0.032 586
0.025 572
0.032 573
0.009 577
0.054 581
0.035 583/2
0.006 585
0.057 632
0.009 633
0.009 643
0.028 645
0.096 682
0.330 693
0.153
0.070 719
694
0.077 743
0.096 751
0.009 752
0.134 754
0.083 782/1
0.105
0.012 783
784
0.173 785
0.243
0.057 786
787
0.365 110/1
0.102
योग : 3.424 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-प्र.क्र. 21-अ-82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- बुड़कीखेरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-80.664 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.600
3/3
7/2
0.555
7/3
1.619
0.120
12
0.080
15
0.067
16
0.063
17
0.290
18
0.250
19
21
0.097
0.202
22
0.109
23
0.308
24
0.356
25
0.565
26
0.053
27 236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) (1)
28/2/4
1.000 20
0.230 34
0.032 36
0.368 37
0.094 38
0.190
0.470 35/1क
30
0.140 31
0.437
0.500 32
33
1.623 35/ 1 ख
0.470
0.104 35/1 ग
35/2
1.012 39
1.651 41
1.420 42
2.007 44/1
0.599 46/2
0.429 65
0.125 95
0.200
0.130 44/2
0.593 46/1
0.429 45
0.656 47
0.304 48/1
0.430 56
0.991 57
0.105 60
0.696 50
0.547 52
0.918 55
0.352 61
0.543 62/3
0.138 59/2
0.380 62/2
0.219 63
0.417 64
0.316 100
0.125 101
0.666
(2)
(1)
0.429
66
0.466
167
0.125
65
67
1.477
68
0.571
0.279
69
0.142
82
0.069
83
84
0.265
0.630
85
0.142
86
0.206
87
0.024
88
0.809
89
0.384
90
0.125
91
0.425
92
0.445
93
0.024
94
96
0.160
0.245
97
0.101
98
48/2
0.841
2.047
70
0.279
71
72
0.141
0.065
73
0.502
74
0.028
75
0.028
76
77
0.162
78
0.093
0.036
79
80
0.016
0.316
81
1.181
54
0.057
58
1.214
59/1
0.809
62/1
0.219
99
0.090
984 भाग 1 ]
237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) (1)
0.030 971
973
0.060 103
0.020 986
0.193 106
0.200 107
0.069 969
0.040 113
0.061 114
0.040 115
0.039 116
0.085 125
0.070 122/2
0.425 161
0.552 122/3
0.470 124
0.005 126
0.070 127
0.125 149
5.666 150
0.271 151
0.480 152
0.070 153
0.700
0.967 163
164
0.636 128
0.134 129
0.247
0.065 130
131
0.036 132
0.012 133
0.053
0.160 134
135
0.283 136
0.036 137
0.024 138
0.146 139
0.304 140
0.081 141
0.032 142
0.117 143
0.105 (1)
(2)
0.263
144
145
0.344
0.036
146
0.405
147/1
0.405
148
0.140
147/2
0.070
160
0.350
175/1
162
0.150
0.202
165
0.458
166
1.117
168
1.360
170
0.146
174
0.130
181
0.070
175/2
0.175
177
0.020
180
182
0.090
0.080
183
854
0.384
0.620
855
0.040
857
0.110
858
0.100
871
875
0.040
0.110
876
0.300
860/2
0.300
896
897
0.020
0.070
898
899
0.100
0.040
900
0.120
901
0.336
902
0.441
903
905
0.235
0.202
906
0.113
907
0.263
908
0.073
909 238
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 910
0.166 911
0.105 912
0.073 913
0.154 916/3
0.170 917
0.085 918
0.060 915
0.070 916/1
0.340 916/2
0.140 919
0.070 920
0.090 921
0.073 922
0.020 923
0.360 924
0.559 925
0.498 927
0.061 928/1
0.061 929
0.398
0.700 931
932
0.142 933
0.129 934
0.117 935
0.028 936
0.045 938
0.070 939
0.045 940
0.040 941
0.154 942
0.085 943
0.073 944
0.150 945/3
0.777 945/4
0.300 946
0.012 945/1068
1.108 947
0.060 987/1
1.028 961/1
0.210 961/2
1.011 (1)
(2)
962
1.630
0.061
963
0.259
964
965
0.284
966
0.348
0.089
967
0.032
972
0.060
974
0.360
988
989
0.105
0.024
990
991
0.275
0.235
992
0.182
993
0.012
994
0.053
995
0.093
996
987/2
0.202
968
0.032
0.022
970
0.051
975
985
0.154
योग : 80.664
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब एवं बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 4 जनवरी 2013
ई. क्र. 49- रीडर- 12- प्र.क्र. 2- अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन भाग 1 ]
239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख ) तहसील- सीतामऊ
(ग) ग्राम- कम्माखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.000 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
150/मिन-1
3.000 योग : 3.000
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोटेश्वर तालाब योजनान्तर्गत स्पिल एवं एप्रोच से प्राप्त मिट्टी की डंपिंग हेतु .
(3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013
प्र. क्र. 78 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- डबरा
(ग ) ग्राम -जौरासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
533
0.437 योग : 0.437
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 8 जनवरी 2013
क्र. भू-अर्जन- 2012-81.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम- पटेहरा, पटवारी हल्का नं.-51
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.583 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1.905
501/2
500
0.332
388/2
0.342 240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 388/3
0.342 388/4
0.285 389/4
0.120 388/5
0.230 501/3
0.572 384/6
0.300 501/6
0.380 388/9
0.280 388/10
0.080
0.280 501/07
388/11
0.720 501/8
0.250 501/9
0.384 387/2क
0.200 387/ 2ख
0.200 387/3
0.259 386
0.036 385/1 क
0.038 385/ 1 ख
0.039 383/1
0.420 383/2
0.420 384/5
1.210 388/6
0.060 387/1 क
0.089 381
0.180 382
0.020 497/3
0.240 380/2
0.200 497/3
0.100 496
0.029 493/3
0.202 494/6
0.168 258/4
0.164 258/5
0.082 258/511
0.025
0.100 246/ 1 ख
246/6
0.200 201/5
0.100
योग-निजी भूमि: 11.583
(2)
(1)
शासकीय भूमि
501/1
3.245
388/1 क
1.604
384/1 क
0.256
0.200
497/1
502
3.269
0.400
327/2
380/3
0.300
364
0.160
499
0.129
0.380
497/2
0.050
372/1 ब
0.080
372/2
0.168
501/1
246/1क
0.250
0.125
497/2
22.199
कुल योग
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- मानपुर
(ग ) ग्राम - कुठुलिया, पटवारी हल्का नं.- 51 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.576 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.060
166/1
0.075
166/2
0.040
163/1
163/2
0.040
289/2
0.024
215/391
0.132
169
0.056
207/1
0.036
0.080
209
192/396
0.030 भाग 1 ]
241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) (1)
392
0.040 216
0.012 217/1
0.020 220
0.020 217/2
0.016 270/2
0.050 270/1
0.080 270/3
0.050 270/401
0.032 291/1
0.184 291/2
0.092 291/3
0.093 292
0.052 307/2
0.158 307/3
0.020 305/2
0.070 305/3
0.080 332
0.024 331
0.010 330
0.010 313
0.030 314
0.024 284/2
0.036 355/5
0.160 355/3ख
0.100 355/3क
0.060 355/7क
0.040 355/408
0.060 373
0.080 370/2
0.120 171
0.100
0.020 368
372
0.060
योग- निजी भूमि : 2.576
शासकीय भूमि 172
0.280 225
0.040 221
0.050 284/1
0.200
(2)
(1)
0.300
355/2
0.300
357/1
0.100
173
0.104
284/5
0.240
374/4
4.190
कुल योग
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम सेमरा , पटवारी हल्का नं.- 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.589 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.120
604/6
86
0.024
593
0.024
0.020
87
0.064
596
77/1
0.012
77/2
0.012
0.010
78
0.010
79
88
0.012
0.020
89/1
89/2
0.020
0.024
90
0.072
68
72
0.020
101
0.020
102
0.020
0.025
98
0.020
106/1
106/2
0.040
योग-निजी भूमि : 0.589 242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
शासकीय भूमि
604/1
0.100 33/1
0.120 604/5
0.080
0.889
कुल योग
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम-सेमरीटोला, पटवारी हल्का नं.-53 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.177 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)
(2) 120/2
0.160 120/4
0.080 135/2
0.100 135/1
0.080 134/2
0.020 131
0.080 157
0.072 132/1
0.040 132/2
0.040 149/1
0.100 148/2
0.145 152
0.120 160/2क
0.020 160/2ख
0.020 160/2ग
0.020 156/ 1 ख
0.080 योग-निजी भूमि : 1.177
शासकीय भूमि
118/1
0.100 141
0.040 110
0.180 158
0.020
कुल योग 1.517
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग ) ग्राम-सिगुड़ी, पटवारी हल्का नं.- 52
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.383 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
शासकीय भूमि
0.800
1103/2
2.003
1105
1108/2
0.580
3.383
कुल योग
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-मानपुर
(ग ) ग्राम- भड़ारी , पटवारी हल्का नं .- 52
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.440 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
शासकीय भूमि
0.560
2
0.200
165/1
0.200
165/2
0.480
166
कुल योग 1.440
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भड़ारी जलाशय योजना, शीर्ष एवं नगर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, जिलाध्यक्ष उमरिया (म.प्र. ) एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया ( म.प्र. ) में किया जा सकता है.
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2013
क्र. 233 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (दाता ग्राम से किला अमरगढ सड़क निर्माण ) प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़ के ग्राम - दण्डजागीर , हमीरपुरा जागीर, पडिया, कराडिया, धनवासकला, भियापुरा, पाटडीकला, भवानीपुरा , भगोतीपुरा , शंकल्या, बावडीपुरा , डुंगापुरा , शोभापुरा , अमरगढ़.
(ग) लगभग क्षेत्रफल- 24.655 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
ग्राम- दण्डजागीर
1/1
0.048
1/9
0.044
1/12
0.032
0.064
23
0.120
21/1
0.010
1/2
0.019
1/10
0.044
13
0.320
98/2
0.016
25
0.110
26/1
0.026
1/3
0.020
0.032
2
0.120
(2)
(1)
11/2
0.040
0.026
26/2
1.091
योग :
ग्राम-हमीरपुरा
0.240
46
0.084
112
0.028
58
0.064
48/1/1
0.100
111
113
0.016
योग : 0.532
ग्राम-पडिया
0.120
190/1
0.010
346/2
347/2
0.086
0.040
349/1
349/4
0.040
0.066
330/1
331/2
0.033
0.088
298
0.010
321
170
0.044
0.088
297
151
0.134
0.025
211
0.120
190/2
346/3
0.012
347/3
0.086
349/2
0.040
0.070
326/2
0.066
330/2
0.080
333/1
169
0.063
150
0.068
0.184
191
0.025
211/1
0.080
174
0.010
346/1 244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 347/1
0.086 347/4
0.086 349/3
0.040
0.044 331/1/2
0.044 331/1/1
157
0,005 300
0.090 158
0.100 193
0.025 150
0.065 209
0.088
योग : 2.361
ग्राम-कराडिया 71
0.080 76
0.240 84/1
0.024 84/2/2
0.096 91
0.028 101/3
0.060 177/1
0.005 217
0.024 90
0.024 83/1
0.020 88/1
0.028 88/2
0.030 95
0.112 211
0.038
0.202 178
72
0.174 83/2
0.030
0.077 213/1
89
0.016
0.224 99
100
0.010 216
0.172
योग : 1.714
ग्राम-धनवासकला 75/1/1
0.137
(2)
(1)
142
0.098
309/2
0.030
0.020
459/675
472/1
0.068
0.010
132
0.030
144/1/1
309/1
0.026
459/676
0.020
0.128
136
0.095
144/2
310/1
0.010
71
0.010
योग : 0.682
ग्राम-भियापुरा
272/2
0.252
293
0.084
0.088
294
315
0.096
0.094
326/2
0.056
416 अ
0.176
429/2
0.176
279
0.084
286
313
0.044
0.064
312
0.086
415अ
0.044
416 ब
432
0.132
0.040
274
0.120
392
314
0.036
0.152
326/1
0.092
415 ब
418
0.290
योग : 2.206
ग्राम-पाटडीकला
0.160
176
455/3
0.073 245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
248/4
0.080 581/3
0.009 455/1
0.036 248/1
0.080 458/4
0.019 192/2
0.165
0.040 251/1
372
0.108 511
0.010 453
0.200
0.320 454
370
0.370 354
0.250 514
0.070
0.045 555/1
518
0.010 538
0.051
0.042 574
582
0.080 552
0.256 178
0.136
0.019 458/2
172/2
0.062 248/3
0.080
0.019 458/1
172/4
0.062
0.080 248/2
192/1
0.165 251/3
0.040 387
0.258 580
0.078 236
0.024 457
0.116 462/2
0.120
0.220 368
521
0.051 517/2
0.030 536
0.048
0.040 550
576
0.162 616/1
0.264
(2)
(1)
0.120
553/2
0.062
172/1
0.009
581/4
0.019
458/3
0.062
172/3
0.009
581/1
0.036
455/2
0.388
182
0.165
192/3
0.040
251/2
0.277
357
0.130
386
0.072
350
0.024
456
0.024
342
0.038
513
0.030
517/1
555/2
0.045
0.044
537
0.120
556
0.064
579
0.025
613/712
योग : 6.351
ग्राम-भवानीपुरा
0.135
239/1
0.053
242/1
0.992
248
0.020
253/2
258
0.344
0.060
259/6
0.180
297
0.135
239/2
0.054
242/2
0.091
249
0.050
254/1
0.120
259/1
0.066
260
0.340
320
0.135
239/3 246
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 242/3
0.054 253/1
0.020 254/2
0.050 259/3
0.060 296
0.112 319
0.060
योग : 3.131
ग्राम-राकल्या
0.140 1
6
0.080 18
0.200 31
0.255 93
0.152 7
0.110 19
0.044 92
0.132 34
0.176 94
0.290 5
0.086 17
0.134 29
0.168 91
0.136
योग : 2.103
ग्राम-भगवतीपुर 3/1
0.060 5
0.150 3/5
0.060 7/1
0.018 4
0.190
योग : 0.478
ग्राम-डुंगरपुर
0.013 6अ
6स
0.013 10.
0.058 6ब
0.013 (1)
(2)
0.076
7ब
0.040
11
7अ
0.068
0.022
8
योग : 0.303
ग्राम-बावड़ीपुरा
0.470
2/1
0.050
2/4
0.050
2/2
0.182
2
0.050
2/3
योग : 0.802
ग्राम-शोभापुरा
24
0.394
0.173
41
0.050
28/1
0.281
32
0.047
31/2
0,050
39
0.145
42
0.020
44
38
0.050
0.005
52
0.025
64/2
125
0.005
0.012
129
0.047
31/1
0.076
127
0.155
36/4
0.020
110
0.020
94
0.086
46
0.074
43
54
0.005
30
0.094
27
0.164
0.076
130
0.050
28/3 भाग 1 ]
247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
36/1
0.055
37
0.196
111
0.005
103
0.060
64/1
0.127
51/9
0.044
55
0.005
108
0.015
योग : 2.631
ग्राम-अमरगढ़
52
0.028
62
0.040
56
0.032
63
0.090
0.032
61
योग : 0.222
(2) उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ( दाताग्राम से किला अमरगढ़ सड़क निर्माण ) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 235 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( चाटूखेडा से सुस्तानी सड़क निर्माण ) प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजगढ़
(ख ) तहसील- राजगढ़ के ग्राम- चाटूखेडा सौंध्यिा , लसुडलीधाकड़, पीपलखेड़ा, गिन्दोरी, सुस्तानी, दुबली, चोतरा, धुलेन, देवलीचारण, लटूरी दांगी.
(ग) लगभग क्षेत्रफल-12.990 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
ग्राम-चाटूखेडा सौंध्यिा
247
0.010
0.025
260
0.016
264
0.008
308
0.016
307
0.025
312
0.022
321
0.044
358/1
0.006
324/3
0.006
335/1
348/2
0.006
0.012
351/3
0.010
351/2
358/2
0.054
0.006
334/2
0.004
335/2
0.004
348/1
306
0.008
0.016
338
349
0.018
0.024
350
0.016
356
0.015
333
0.006
348/3
0.020
334/1
0.018
351/1
0.008
335/3
0.016
255
256
0.040
0.024
258/1
258/2
0.030
0.018
466
0.008
456/4
462
0.016
320
0.032
329
0.010
0.010
339
358/3
0.064
योग : 0.691 248
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
ग्राम-लसुडलीधाकड़
0.032 410/3
452/1/2
0.007 452/2/2
0.008 415/1
0.004 417
0.028 441
0.036 443/1
0.009 443/2
0.010 444
0.009 445
0.009 446
0.012 448/2
0.003 448/1
0.003 449
0.012 451/1/1
0.016 451/1/2
0.020 451/2/1
0.008 453/1/1
0.002 451/2/2
0.008 452/1/1
0.007 452/2/1
0.008 453/1/2
0.003 453/1/3
0.003 454/3
0.040 820/1
0.002 519
0.030 520
0.003 521/1
0.038 521/2
0.038 619
0.015 620
0.040 621
0.045 622
0.002 761
0.035 762
0.032
0.280 708/3
710/4
0.032 712/2
0.166 710/2
0.110 (1)
(2)
0.142
710/3
0.400
710/5
0.035
710/1
0.010
763/1
0.040
768
0.044
769
0.004
771/1
0.004
771/2
772
0.046
0.005
819
775
0.031
816/1
0.044
0.044
816/2
0.014
818/1
0.006
821/1
0.010
821/2
0.003
822
837
0.056
0.032
840
0.016
453/3
0.032
453/4
योग : 2.183
ग्राम-पीपलखेड़ा
3/1
0.016
86/1
0.025
87/1
0.034
92/1
0.056
0.035
255/3
354/1
0.016
0.040
87/2
0.013
88/1
92/2
0.016
0.004
258/1
0.002
319/3
0.040
87/3
88/2
0.027
0.004
258/2
0.002
319/1
351/1
0.006 भाग 1 ]
249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) (1)
81
0.025 83
0.202 32
0.025
0.114 84
235
0.008 236
0.030 237
0.015 262
0.048 352
0.024 353/666
0.010
0.075 259
248/2
0,008 307/1
0.061 326
0.017
0.008 227
544/1/1
0.006 37
0.040 544/1/2
0,006 15
0.060 35
0.008 228
0.032 33
0.013 14
0.060 308
0.032 320
0.020
0.015 294
543/3
0.008 544/2
0.015 4/2
0.006 86/2
0.025 319/2
0.002 76
0.032 82/1
0.052
0.050 74
75
0.139 42/1
0.016 255/2
0.035 256
0.012
0.060 31/2
34
0.020
0.040 261/2
(2)
(1)
321
0.051
0.025
323
0.025
295/1
0.008
543/1
0.025
295/2
0.008
543/2
598/2
0.120
7/2/1
0.003
0.012
7/2/2
0.035
255/1
0.040
31/1
0.036
324
योग : 2.198
ग्राम-गिन्दोरी
0.010
213/2
583/2
0.025
220/1
0.035
0.018
251
221
0.018
222
0.020
0.037
229/1
0.012
229/2
0.005
242/1
243/1
0.051
560/1
0.050
0.016
582/1
0.024
583/1
0.080
584/1
0.045
253
0.003
643
0.070
644
0.010
580/2
0.080
584/2
0.030
256, 257
0.042
582/2
0.019
223
0.021
264
0.051
265
0.045
267
0.013
270/2 250
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
0.008 559/2, 560/2
562/2
0.010
0.021 575/2 , 576/2
0.010 575/3 , 576/3
578/2
0.054 626/1
0.053
0.003 631/2
0.024 627/2
649
0.080 562/1
0.015
0.005 562/3
562/4
0.005 627/1
0.050 629/2
0.003 626/2
0.048 641/1
0.032 650
0.255 270/1
0.012
0.012 575/4, 576/4
632
0.060 648
0.057
0.032 575/1/1 , 576/1/1
0.032 575/1/2 , 576/1/2
0.010 249/2
250
0.012
0.032 271/1
271/2
0.017
0.015 271/3
635/2/2
0.060 625/1/2
0.067
योग : 1.924
ग्राम-सुस्तानी 324
0.006 326
0.003
0.012 321
319
0.005 215
0.005
0.005 249
217
0.005 247/1
0.003
(2)
(1)
0.002
218/1
0.004
241/1
0.005
248
0.006
318
0.006
188
0.018
0.012
216
योग : 0.097
ग्राम- दुबली
0.253
16/2
0.018
20/1
20/2
0.116
0.005
21/2
0.064
20/3
0.035
20/4/1
0.150
21/3
0.009
23/4
0.098
18/4
0.098
18/5
0.100
18/6
0.009
20/4/2
योग : 0.955
ग्राम-चोतरा
0.056
67/1
0.012
68/2
0.022
70/1
0.010
67/2/1
0.011
68/1/1
0.013
70/2/1
0.010
67/2/2
0.011
68/1/2
0.013
70/2/2
67/2/3
0.010
0.010
68/1/3
0.014
70/2/3
0.072
312/1
0.101
312/2
0.072
541
0.050
540 251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.082 539
528
0.114 523
0.136 526
0.072
योग : 0.891
ग्राम-धुलैन 8/1
0.165 8/2
0.092 10/1/1
0.081
0.196 58/1
10/1/2
0.081
0.020 32/2
58/2
0.196 14/1
0.024 32/1
0.240 33/1
0.128
0.010 39/1
34/1
0.108 34/2
0.108 35
0.080 86
0.060 85/2
0.038
0.210 40/2
57/2/1
0.156
0.040 85/1
84
0.008 40/1/1
0.056 57/1/2
0.080 39/4
0.010 41/2
0.096 57/1/1
0.080 62/1
0.180 64/4
0.112 62/2
0.080 62/3
0.015 66/1
0.015 60
0.032
0.078 61
योग : 2.875
(2)
(1)
ग्राम- देवलीचारण
0.138
356/9
0.180
356/8
योग : 0.318
ग्राम-लटूरी दांगी
0.010
415/1
0.010
416
0.035
221/1
275/1
0.005
0.027
478/2
0.016
269/1
0.008
269/2
0.008
269/3
0.012
268
0.090
231
222
0.095
0.010
226/1
0.050
226/2
223/4
0.090
0.040
226/3
224
0.085
0.035
480/2
0.035
480/1/1
0.085
450
0.045
473
0.032
476/2
0.028
478/1
0.035
221/2
योग : 0.851
(2) उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ( चाटुखेड़ा से सुस्तानी सड़क निर्माण) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
252
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 5 जनवरी 2013
क्र. 01 - भू- अर्जन-मान- जोबट परि.- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम-दुगांवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हैक्टर .
अनुसूची
सर्वे नंबर निजी
अर्जित रकबा (हैक्ट. में)
(1)
(2)
218/01
0.145 योग : 0.145
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोबट सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान परियोजना, धार जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -16 कुक्षी जिला धार के कार्यालय के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
धार, दिनांक 10 जनवरी 2013
क्र. 22-भू- अर्जन- 2012- भू-अर्जन प्र. क्र. 3- अ-82-2011- 12-संशोधन.-कार्यालयीन पत्र क्रं. 219- भू-अर्जन-2012 धार दिनांक 25 जुलाई 2012 से ग्राम सेमल्दा तहसील धरमपुरी जिला धार का रकबा 0.144 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 का क्रमांक - एक ) की धारा-6 के अंतर्गत जारी उदघोषणा, प्रयोजन, ओंकारेश्वर परियोजना की दायी तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 3 अगस्त 2012 के पृष्ठ क्रमांक 3035 पर तथा समाचार- पत्र पीपुल्स समाचार दिनांक 29 जुलाई 2012, दैनिक अवन्तिका दिनांक 29 जुलाई 2012 एवं स्वदेश दिनांक 31 जुलाई 2012 को हुआ है. जिनका जी नम्बर 17683/12 है. उक्त प्रकाशन में खसरा क्रं. 185/1 के स्थान पर खसरा क्रं. 185/5 प्रकाशित हो गया है. अतः निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
संशोधित उद्घोषणा
ग्राम- सेमल्दा, तहसील- धरमपुरी , जिला- धार पूर्वमें प्रकाशित खसरा नम्बर
संशोधित प्रविष्टि खसरा नम्बर
(2) 185/1
(1) 185/5
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 11 जनवरी 2013
पत्र क्र. क - भू- अर्जन- हटा-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग) नगर/ ग्राम-फतेहपुर, नीमी, खैरी रामदास (घ ) लगभग क्षेत्रफल-18.46 हेक्टेयर.
अर्जित की जा रही भूमि की सूची
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
ग्राम-फतेहपुर
0.06
203/1 में से
0.26
201/5, 203/5 में से भाग 1 ]
253
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
0.28 201/6 , 203/6 में से
0.02 200/3 , 201/3 में से
0.14 201/4, 203/4 में से
201/2 में से
0.13 353में से
0.22 354में से
0.53 360/3 में से
0.22 368 में से
0.11 369/1 में से
0.29 550में से
0.05 551 में से
0.08 552/3 में से
0.12 549में से
0.18
0.13 553, 1182/1 में से
590में से
0.01 589 में से
0.14 594/1 में से
0.08 594/2में से
0.06 610 में से
0.10 601/1 में से
0.14 833में से
0.03 832/4 में से
0.06 830/2 में से
0.13
0.09 828/2, 3 में से
828/1 में से
0.02 827 में से
0.06 809/2में से
0.04
0.16 826/1 , 2 में से
816 में से
0.01
0.05 819/1, 2 में से
825में से
0.09 822/3 में से
0.05 822/2में से
0.04 822/1 में से
0.04 820 में से
0.04 821 में से
0.04 848/1 में से
0.06 847 में से
0.17 849 में से
0.03 850/1 में से
0.10 853में से
0.04 (1)
(2)
0.06
852/1 में से
852/2 में से
0.04
226 में से
0.14
0.06
228 में से
229 में से
0.11
0.04
230/4 में से
230/3 में से
0.12
308 में से
0.07
0.06
309/1 , 2 में से
0.03
310में से
313में से
0.09
0.16
314में से
0.10
316 में से
0.15
344में से
342में से
0.05
334 में से
0.10
0.02
335में से
0.32
429/2में से
429/4 में से
0.14
429/3 में से
0.16
0.08
430/2में से
0.22
463/2, 3 में से
0.14
463/1 में से
0.04
424/1 में से
0.28
470 में से
0.16
423 में से
0.03
472/2 में से
0.13
416 में से
0.16
417 में से
414 में से
0.05
0.09
413 में से
0.03
408/1 में से
0.10
410में से
0.06
404/3 में से
0.07
404/1 में से
0.09
404/4में से
0.16
411 में से
0.07
399/1 में से
0.09
399/2में से
0.05
400/1 में से
0.03
400/2में से 254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 400/3 में से
0.04 514/1 में से
0.08 514/2में से
0.12 1015/2 में से
0.10 1014/ में से
0.16 1013/2में से
0.03 1016 में से
0.06 1030/2 में से
0.01 1025 में से
0.14
0.15 1026/1 , 2 , 3 में से
0.08 1043, 1185/2 में से
1043 में से
0.13 1042/2 में से
0.13 1077/1 में से
0.10 1077/4 में से
0.07 1077/3 में से
0.06 1077/2 में से
0.13 1082/2में से
0.15 1083/2में से
0.17 1083/1 में से
0.06 1083/3 में से
0.06
0.09 1084/4, 5 , 6 में से
1086/1 में से
0.23 1110/1 में से
0.05 1110/2 में से
0.11 1110/3 में से
0.04 1109 में से
0.17 1108 में से
0.10 1119/6 में से
0.05 1130/2में से
0.07 1129 में से
0.16 1145/1 में से
0.11 1145/2 में से
0.06 1145/3 में से
0.07
0.15 1144/1, 2 में से
1144/3 में से
0.03 1138/1 में से
0.18 1141/1 में से
0.21 1158 में से
0.45 121/1 में से
0.20
योग : 13.41 (1)
(2)
ग्राम-नीमी
0.16
349/1 में से
0.07
349/5 में से
348 में से
0.02
0.29
353 में से
354 में से
0.18
0.16
355में से
0.15
358/1 , 2 में से
356 में से
0.10
357 में से
0.15
0.18
363 में से
0.34
365/1 , 2 में से
0.26
366/1 , 2 , 3, 4 में से
367 में से
0.18
368 में से
0.31
0.02
371 में से
0.28
370में से
योग : 2.85
ग्राम-खैरी रामदास
0.14
163में से
0.12
188/1 , 3 में से
188/2में से
0.03
0.12
187/1 में से
187/2में से
0.08
0.18
185में से
0.17
202में से
0.17
206/1 , 5 में से
0.13
207 में से
0.01
199/3में से
212में से
0.08
0.24
222में से
0.40
215/1, 3 में से
0.01
220/1 में से
0.15
223/2में से
223/1 में से
0.17
योग .. 2.20
कुल योग .18.46
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फतेहपुर जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013
प्र. क्र. 18- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- मड़वा
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.346 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.010
116/3
855/2
0.130
859/2
0.058
853/2
0.072
854/2
0.015
842/2
0.102
840/2
0.010
0.201
859/1
855/1
0.115
988/5
0.216
144/1
0.020
129/1
0.144
128/2
0.156
112/1
0.115
0.144
988/3/2
897
0.134
860
0.460
843
0.086
888
0.077
889
0.047
890
0.122
(2)
(1)
891
0.056
0.005
893
0.130
70/1/2/1
0.034
834/2
0.080
128/1
0.115
78/1/2
0.010
840/1
0.010
984/2
0.230
990
0.044
989
0.216
991
0.173
993
0.210
982/1
844/1
0.051
0.054
895/1
0.026
981/2
0.564
91
0.077
80
81
0.154
0.010
88
0.120
89
0.010
919
0.010
919
0.083
143/2
0.130
111
0.250
70/1/1
0.203
886
0.134
117
0.134
78/1/1
0.245
872
873
0.140
0.046
875
0.048
118
0.115
78/2/2
950/3
0.504
127
0.015
0.052
126
0.198
125
116/4
0.045
0.050
116/4
853/1
0.058
842/1
0.100
854/1
0.015
0.240
915 256
(1)
(2)
866
0.446
899
0.080
896
0.055
881
0.010
882
0.106
883
0.154
884/1
0.020
884/2
0.096
98
0.198
100
0.020
122/2
0.094
123/2
0.115
143/1
0.045
130
0.173
129/2
0.173
103/1
0.290
103/1
0.245
116/2
0.010
76
0.040
912
0.005
913
0.106
914
0.115
894/3
0.174
898/2
0.102
116/1
0.101
852
0.162
950/2
0.677
982/2
0.205
121
0.298
951/2/3
0.062
112/2
0.115
1094/3
0.010
980/2
0.048
916
0.005
874
0.163
योग 12.346
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य /शाखा नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
छतरपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013
प्र. क्र. 7- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- गुढ़ाखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-9.919 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
543 शा. नं . 544
0.264
0.225
289
0.177
291
0.068
246
0.130
639
0.060
620
520/1
0.144
282
0.040
540
0.136
623
0.192
0.096
626
0.012
515
0.064
336/1/2
0.108
621/2
638/2
0.095
521
0.015
0.105
279/1
341
0.090
0.020
539
0.012
240
0.038
408/1/2
0.040
339
0.280
614
0.126
630
0.040
276/1 भाग 1 ]
257
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 619
0.115 622
0.024 406
0.067 342
0.086 482/1
0.144 511
0.012 512
0.144 534
0.163
0.036 607
641/3
0.065
0.048 407/1
407/2
0.144 336/1/1
0.090 627
0.144 527
0.210
0.144 241
641/1
0.135 606
0.220 530/1
0.175 531
0.011
0.120 403
255
0.010 520/2
0.005 547
0.090 408/1/1/1
0.240 616
0.130
0.317 603, 604
600
0.222 602
0.160 548
0.144 549
0.120 550
0.019 638/1
0.100 514
0.144 631
0.108
0.336 253 शा. नं . 254
348
0.016 247
0.096 281
0.120 632/1
0.066 632/2
0.066 605
0.005 641/2
0.120 420/1
0.268
(2)
(1)
0.028
420/2
0.072
517
516/1
0.086
0.006
408/1/1/2
0.264
537
0.076
551
0.288
280
529
0.421
0.075
530/2
0.120
276/2
0.240
615
0.192
288
0.075
343
0.200
422
योग .. 9.919
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/ शाखा नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- गुढ़ाकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-8.377 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
क्रमांक
(2)
(1)
0.164
1410
0.195
1420/1 258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 776
0.207 1293/1
0.010 1386
0.036 1385
0.165
0.010 1293/2
866
0.200 1313
0.005 1428
0.048 766
0.200 1299
0.125 1285
0.191 1229/2
0.207
0.210 1427
848/1
0.100
0.250 848/2
1281
0.152 765
0.195
0.225 762
854
0.005 774
0.410 859
0.250
0.125 1384/1
869
0.220 755
0.200 856
0.250 865
0.025 1426
0.125 1234
0.330
0.120 894
0.210 750
1418
0.040 1284
0.020 1217/1
0.110 849
0.100
0.275 1373
1292
0.187 1230
0.205 1151
0.005 870
0.220 1314/2
0.170 1226
0.155 1217/2/1
0.140 751/1
0.005 1217/2/2
0.075
(2)
(1)
1297
0.245
0.310
1221/2
0.270
1223
0.300
374
0.010
1296
0.076
1383/2
0.200
754
0.010
1286
0.005
847
0.059
1383/1
0.020
761
योग .. 8.377
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/शाखा नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील-लवकुशनगर
(ग) ग्राम- रनमऊ
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.081 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.052
134
135
0.160
0.025
463
0.275
475
478
0.352
0.110
479 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
522
0.022
524
0.263
526
0.012
539
0.134
540
0.176
561
0.107
562
0.228
564
0.032
0.076
136/1
136/2
0.077
476/1
0.162
0.010
476/2/2
498/2
0.104
0.104
498/3
0.025
499/2/1
508/1
0.108
508/2
0.108
0.071
513/1
513/2
0.071
0.061
514/1
514/2
0.061
0.111
515/1/1
0.112
515/1/2
534/1/1
0.201
534/1/2/1
0.008
0.010
535/1 , 536/2
0.093
535/2 , 543/7
538/1/2 , 543/2/2
0.154
0.070
543/4/2 , 544/2/2
0.114
543/5 , 544/3
545/1
0.108
545/2
0.024
0.090
546, 477
4.081
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/शाखा नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
259 कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग हरदा , दिनांक 8 जनवरी 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- हंडिया
(ग ) ग्राम-लोटिया, प.ह.नं. 2
( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -3.624 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
(1)
8/5
1.080
0.820
19/3
0.400
20/5
42/3
0.503
0.121
46/3
50/2
0.700 योग.. 3.624
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील-खिरकिया
(ग) ग्राम-नीमखेड़ामाल, प.ह.नं. 62
( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 3.564 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1/5
0.621
1/18
0.280
1/20
0.430
1/21
1.112
1/22
1.121
योग.. 3.564
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग ) ग्राम- साक्टया, प.ह.नं. 62
( घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 12.830 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
(1)
5/3
1.294
5/4
1.847
5/5
0.040
25/1
0.970
0.121
33/8
0.500
0,800
33/9
33/10
0.550
1.214
33/11
0.559
36/1,37/1
36/2
0.674
2.183
36/3,37/3
1.428
36/4,37/4
0.650
37/5
योग.. 12.830
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- हंडिया भाग 1 ]
261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग ) ग्राम- खरदना, प.ह.नं. 2
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 1.153 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
35/3
0.253
35/5
0.400
35/9
0.500 योग.. 1.153
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- हंडिया
(ग) ग्राम-बिछौलामाल, प.ह.नं. 2
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -1.217 हेक्टर .
खसरा नंबर
(1)
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
4/4 181/1
0.300 0.474
181/4
0.443 योग.. 1.217
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 06- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- हंडिया
(ग) ग्राम-ऊंवा, प.ह.नं. 3
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 5.676 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
108 109/1,109/2 115/13 115/14 115/15
1.254 0.800 0.933 1.886 0.803 योग.. 5.676
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 07- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- हंडिया
(ग) ग्राम- करनपुरा, प.ह.नं. 5
( घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 10.339 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
9/2
0.911
11/2
0.570
11/4
0.973
12/1
0.860
12/2
1.300
0.832
16/2, 17
16/6
1.333
0.980
16/4
16/5
1.643
0.350
152/6, 153/2
0.587
152/14, 153/5
योग.. 10.339
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, हरदा , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील-हंडिया
(ग) ग्राम-पचौला, प.ह.नं. 5
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 1.969 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.260
2/1
2/4
0.189
0.566
12/2
17/1
0.369
17/9
0.180
17/10
0.405
योग.. 1.969
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-हरदा
(ख) तहसील- हंडिया 263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-बिछौलारैयत, प.ह.नं. 2
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -3.014 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
29/1
0.600
29/2
0.810
30/1
0.489
44/3
0.150
0.205
0.155
44/5
45/3
0.605
योग.. 3.014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, हरदा, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13, खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 जनवरी 2013
क्र. 95- भू- अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:---
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ ग्राम- भमरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.524 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
74
0.112
0.042
75
0.094
76
0.016
77
0.004
81
0.004
83
88
0.046
0.029
89
90
0.132
0.083
91
0.044
92
0.014
93
0.317
94
108
0.058
109
0.131
110
0.004
0.122
111
0.065
112
113
0.104
114
0.240
0.022
134
0.039
135
137
0.405
138
0.090
0.032
139
0.004
140
0.064
175
176
0.058
177
0.103
0.048
178
0.209
179
0.258
195
0.004
198
0.158
199
0.041
320
0.041
321
0.562
322
323
0.141
325
0.100 264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
0.045 326
333
0.023 334
0.154 335
0.335
0.037 336
337
0.004 346
0.192 348
0.075 349
0.075 350
0.035 387
0.570 388
0.025
0.256 389
1135
0.468 1136
0.064 1137
0.182 1138
0.071 1139
0.448 1521
0.072 1522
0.482 1523
0.136 1524
0.103
0.213 1528
1529
0.288
0.086 1530
1531
0.004 1534
0.024 1535
0.036 1536
0.059
0.092 1537
1538
0.354
0.272 1541
0.480 1542
1543
0.280 1544
0.332 1545
0.230 1546
0.940 1550
0.144
0.356 1551
1595
0.120 1596
0.084
0.061 1612
0.077 1613
योग 12.424
शासकीय
0.004
73
0.022
169
0.019
181
0.055
1539
योग . 0.100
कुल योग 12.524
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 97- भू-अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.846 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.012
93
0.020
94
0.010
95
0.283
99
0.004
100
0.040
101
0.101
169-1
0.020
169-2
0.030
170
0.061
171 भाग 1 ]
265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 172
0.073 173
0.168 175
0.012 176
0.109 181
0.101 182
0.010 183
0.246 184
0.010
0.224 188
786/188
0.101 189
0.048 190/988
0.162 200
0.158 201
0.121 202
0.020 204
0.020 223
0.120 224
0.032 227
0.179 228
0.020 230
0.162 231
0.032 233
0.021 234
0.101 334
0.010 366
0.010 373
0.030 374
0.145 375
0.290 380
0.132 381
0.538 559
0.101 562
0.196 566
0.072 567
0.162 568
0.077 569
0.121
0.020 980
योग..4.735
शासकीय
177
0.010 234
0.101
योग . 0.111
कुल योग 4.846 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 99 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ग्राम- डढ़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.075 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.466
249
252
0.181
0.222
267
0.141
272
0.121
274
0.180
275
0.050
445
458
0.153
0.140
459
0.113
461
0.180
472
0.121
474
475
0.042
476
0.050
0.090
478
0.070
487
0.050
488
0.228
489 266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
490
0.110
491
0.040
492
0.101
0.092
495
496
0.072
योग .. 3.013
250
0.026
258
0.036
योग . 0.062
कुल योग 3.075
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 101 - भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ग्राम-कुशवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -9.148 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
2
1.536
3
1.120
3/3
0.500
3/25
0.220
4
0.704
5
0.141
7
0.09
8
0.091
(1)
(2)
10
0.101
0.070
11
0.173
12
0.073
13
0.104
17
18
0.073
0.081
21
22
0.09
0.05
24
0.020
38
0.036
39
0.472
40
0.281
44
0.358
45
0.050
46
47
0.230
0.014
48
0.211
123
0.072
124
125
0.012
0.021
133
136
0.217
0.09
137
0.121
143
0.115
144
0.070
147
0.147
148
169
0.03
0.217
504
507
0.590
509
0.094
0.16
510
0.016
511
0.217
512
0.070
679
योग 9.148
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 103 - भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- तिघरा पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.816 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.050
1
0.072
2
3
0.145
4
0.070
5
0.021
6
0.081
0.034
7
9
0.010
0.101
10
181
0.030
183
0.030
187
0.032
188
0.030
189
0.202
191
0.050
0.202
192
199
0.089
238
0.008
239
0.165
241
0.136
242
0.160
243
0.365
254
0.020
256
0.030
292
0.081
293
0.060
294
0.073
267
(2)
(1)
0.160
303
305
0.093
0.041
306
307
0.030
0.280
330
0.202
331
0.020
339
340
0.141
0.082
342
0.061
343
0.088
344
0.150
345
0.081
357
0.040
881/199
. 3.816
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 105 - भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ग्राम-चितगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.209 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.105
368 268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 370
0.560 372
0.061 373
1.212 380
0.132 381
0.010 382
0.162 385
0.120 386
0.090 387
0.170 388
0.455 389
0.010 430
0.061 431
0.090 432
0.300 435
0.170 436
0.041 437
0.021 438
0.102 439
0.210 440
0.234 441
0.004 443
0.030 444/524
0.090 463
0.132 464
0.045 480
0.050 481
0.006 482
0.021
0.520 484
485
0.140 488
0.316 495
0.021 507
0.140 508
0.080 509
0.102 510
0.128
शासकीय
465
0.036 483
0.032
कुल योग 6.209 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 107 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ग्राम- देवरा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.114 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.607
511/744
513
0.466
शासकीय
513/729
0.041 1.114
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 109-भू-अर्जन-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भाग 1 ]
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- सेमरी 55/45
(घ) क्षेत्रफल -3.634 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
140
0.140
142
0.012
143
0.070
0.180
144
145
0.132
146
0.320
148
0.040
151
0.004
0.222
153
159
0.101
160
0.180
161
0.132
162
0.133
164
0.121
165
0.070
167
0.004
168
0.148
169
0.004
171
0.004
0.748
173
0.202
191/364
शासकीय
134
0.202
154
0.425
173/345
0.040
3.634
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 111 - भू-अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम-बधरा
(घ) क्षेत्रफल -10.093 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.229
107
109
0.023
124
0.041
0.010
126
127
0.169
0.222
128
0.461
164
0.008
174
175
0.050
0.302
177
179
0.004
0.140
183
184
0.026
0.206
185
0.021
1123
1447
0.030
0.115
1448
1449
0.123
0.077
1450
1451
0.041
0.112
1452
0.125
1455
1456
0.015
0.172
1457 270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2) 1466
0.058 1467
0.120 1468
0.150 1469
0.026 1582
0.073 1585
0.006 1586
0.112 1587
0.125 1589
0.030 1590
0.115 1591
0.030 1592
0.077 1594
0.081 1595
0.190 1600
0.152 1601
0.115 1602
0.136 1603
0.041 1609
0.018 1610
0.159 1612
0.153 1629
0.041 1631
0.181 1635
0.211 1636
0.008 1641
0.050 1642
0.090 1643
0.030
0.405 1644
1646
0.100 1647
0.088 1648
0.132 1697
0.154 1698
0.060 1729
0.030 1735
0.050 1736
0.258 1738
0.004 1739
0.020 1740
0.200 1741
0.004 1742
0.200
0.008 1743
1753
0.232 (1)
(2)
1754
0.160
1770
0.048
1771
0.168
1772
0.064
0.004
1789
1790
0.376
0.010
1892
1906
0.380
1907
0.016
0.180
1943
0.008
1944
0.320
1948
0.012
1950
0.010
2001
0.030
2002
2003
0.240
2010
0.028
2012
0.081
2013
0.056
0.040
2014
2015
0.095
2017
0.030
0.081
2046
2048
0.025
2049
0.029
2050
0.050
2051
0.030
2054
0.016
2083
0.200
योग.. 10.032
शासकीय
0.041
1793
0.020
1950
योग .. 0.061
कुल योग.. 10.093
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013
क्र. 17-गोपनीय- 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
जबलपुर श्री प्रदीप कुमार व्यास, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.
सारणी
कहां को
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(5)
(4)
जबलपुर
द्वितीय संकाय सदस्य ( Second Faculty Member) , न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. 03 -गोपनीय- 2013- दो- 3-250-57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस- ब( एक ) , ( अनुपूरक सूची क्रमांक-01 ) , दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
क्रमांक
नाम
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान (2)
(3) (1)
1 श्री वरूण चौहान
जबलपुर
सारणी
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश
नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी , 2013
क्र. 11 -गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में 272
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
क्र.
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1.
उमरिया श्री हौसला प्रसाद सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.
2.
रायसेन श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रायसेन.
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(4)
(6)
(5)
सागर
सागर सिविल जिला, सागर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उमरिया
उमरिया सिविल जिला, उमरिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की हैसियत से श्री हौसला प्रसाद सिंह के स्थान पर.
क्र. 13 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 914 -C.J. - II - 356 , dated the 3rd January 2013 द्वारा खंडित (Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
नाम
कहां से क्र.
(3) (1)
(2)
1.
ग्वालियर श्री कैलाश चन्द्र गर्ग ,
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
(4)
अशोकनगर अशोकनगर सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर. की हैसियत से कुमारी भारती बघेल के स्थान पर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भाग 1 ]
Jabalpur, the 3rd January 2013
No. 914 - C.J. - II - 356.- In exercise of powers conferred under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to Revoke Suspension Order No. 2047 , dated the 2nd October 2010 of Shri K.C. Garg , the than District & Sessions Judge , Indore with immediate effect .
The period of suspension shall be trected as on duty for all purposes .
By order of the High Court , M. K. MUDGAL , Principal Registrar ( Inspection & Vigilance) .
जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013
क्र. C- 90-दो- 2-57-2012.- श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार ( ज्युडिशियल-1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 जनवरी 2013 से 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे , डिप्टी रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल -1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( ज्युडिशियल -1 ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 92-दो - 3-10-2012.- श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 जनवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 19 से 20 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
273 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-94-दो-2-59-2012 .- श्री एस. एस. परमार, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. परमार, ओ . एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-98- दो- 3-10-2012.- श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 27 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 101-दो- 2-9-2012.-श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
274
प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवीन कुमार सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) के पद पर कार्यरत रहतेः
क्र. C- 103-दो-2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव , ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव , ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C - 109-दो - 3-76-98.-श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार (ई ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 01 से 07 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( ई ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C - 109- दो- 3-102-2000.- श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 24 से 28 दिसम्बर 2012 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2012 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C - 113-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, ओ. एस. डी. , जे. ओ. टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर कोदिनांक 26 से 27 सितम्बर 2012 तक, दिनांक 1 अक्टूबर 2012 का एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2012 का कुल चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, ओ. एस. डी. , जे. ओ. टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 115-दो- 3-10-2006.- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण) , ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर 2012 से 9 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
275
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 16 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 1 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- भराड़ी रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.510 हैक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(1)
(हैक्टर में) (2)
48/4
1.510 योग .. 1.510
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एनएचडीसी , हरसूद ( खण्डवा ) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 2 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद. ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम-मोही रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हैक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हैक्टर में)
(2)
(1)
19/1
0.570
30/5
0.166
0.600
134/1
1.336
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 4 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 01 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद 276
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग ) ग्राम- कुक्सी-रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.83 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
(1)
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15/2
0.61
74/1
1.20
0.25
74/2
75/2
0.14
75/4
0.30
0.14
79/4
1.13
87/3
87/4
1.06
207/1
0.02
207/2
0.88
207/3
0.40
217/1
0.60
218/1
0.10
योग .. 6.83
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
[भाग 1 (ग) ग्राम- गंभीर- सरकूलर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.91 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर (1)
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1.29
465/1
469
0.48
0.42
470
0.72
487/1
2.27
492/1
0.23
493/1
0.67
494/1
1.80
495
0.97
496/1
538/1
1.55
538/2
0.85
539/1
1.16
539/2
0.50 योग .. 12.91
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 03 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद भाग 1 ]
277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग) ग्राम- पिपलानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.94 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर (1)
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1
0.34
1/2
0.87
1/3
0.88
1/4
0.24
48/1
0.05
48/2
0.18
49
0.43
50/1
0.85
51/1
2.97
51/2
0.12
52/1
0.80
52/2
0.76
52/4
1.20
53/1
0.80
102/1
0.17
102/2
0.43
112/1
0.63
112/2
0.63
113/1
0.59
योग . 12.94
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र . क्र. 04-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- इगरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
265/3
0.29
265/4
0.28
265/5
0.16
268/1
0.11
269/1
0.09
0.18
269/2
270/1
0.48
271/1
0.51
279/1
0.80
योग .. 2.90
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद 278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग) ग्राम-नीमखेड़ा रैयत
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
नम्बर (1)
(2)
68/1
0.27
69
0.07
योग . 0.34
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- डोटखेड़ा-रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.31 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर (1)
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
19/1
0.65
23
0.58
24
0.08
27
0.07
34
0.33
(2)
(1)
0.14
35
68/1
0.38
0.37
68/2
0.39
68/3
0.26
71/1
71/2
0.06
71/3
0.06
0.62
73/1
1.00
73/2
73/3
0.94
78/1
0.49
0.40
78/2
0.05
79/1
117/1
0.06
263/1
0.38 7.31
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक़्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम-सातरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.65 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
279
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
सर्वे नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
257/1
0.28
261/1
0.86
272/1
0.51 योग .. 1.65
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 08 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- काशीपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर (1)
अर्जनी रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
0.15
49/1 49/2
0.18 योग . 0.33
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 09 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- नंदगांव -रैयत
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टेयर .
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
सर्वे नम्बर (1)
0.64 0.40 0.15
76/1 77/1 131/1 173/1
0.22 योग . 1.41
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 10 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- चारखेड़ा-रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.88 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
60/1
0.34
166/1
0.40
167/1
0.25
172/1
0.05
173/1
0.21
174
0.22
175/1
0.14
176/1
0.41
0.10
187/1
187/4
0.36
187/5
0.85
188
0.30
221/1
0.07
221/3
0.46
221/4
0.17
221/5
0.26
226/1
1.25
227/1
0.32
236/1
0.85
236/2
0.88
236/3
0.63
236/4
0.27
240/2
0.26
240/3
0.58
[भाग 1
(2)
(1)
240/4
0.70
240/5
0.55
योग .. 10.88
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 11 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- सेमरूढ़ रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.22 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
33/1
0.90
41/1
0.68
41/2
0.30
42/1
0.67
49/1
1.86
49/2
1.86
50/1
0.02
50/2
0.64
50/3
1.86 भाग 1 ]
281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
51/1
0.46
52/1
0.34
64/2
0.67
67/1
0.16
67/2
0.70
70/1
1.82
70/3
1.12
71/1
0.50
94/1
0.63
95/1
0.25
96/2
1.11
97/1
1.56
121/1
0.35
121/2
0.19
121/3
0.30
123/1
0.75
123/3
0.67
123/4
0.66
123/5
0.66
128/2
0.12
128/3
0.65
128/4
0.17
129/1
0.48
136/1
0.80
137/1
0.51
149/1
0.25
203/1
0.55
योग . 25.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम - डन्ठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
अर्जनी रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
102/1
0.69
242/1
0.06 योग . 0.75
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा 282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग) ग्राम-नंदाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.92 हेक्टेयर..
सर्वे
नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
164/1
0.05
398/1
2.37
398/2
1.11
401/2
0.39
3.92
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 22 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- टिटवास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.27 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
241/2
0.37
249/2
0.20
(1)
(2)
0.20
250/2
251
0.42
0.15
255/2
321/1
1.70
0.33
323/1
329
0.17
1.80
334
346/1
2.32
0.42
349/1
2.21
350/2
1.25
350/3
1.41
350/4
350/5
1.33
350/6
0.47
350/7
1.62
350/8
0.90
योग .. 17.27
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद भाग 1 ]
283
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(ग ) ग्राम- बड़खालिया
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-9.86 हेक्टेयर.
खसरा
विवरण नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 72/3
0.40
73/1
0.14
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 84/2
0.07
278/1
0.35
317/1
0.80
320/1
1.00
329/5
0.42
337/2
0.53
338
0.97
339/1
0.12
659/3
0.40
660/1
0.28
668/1
0.11
669/1
0.05
672/1
0.05
673/1
0.14
675/1
0.18
679/1
0.12
0.57
679/2
680/1
0.63
680/2
0.48
680/3
0.30
680/4
0.12
685/1
0.60
686/1
0.36
687/1
0.27
688/3
0.15
689/3
0.25 योग . 9.86
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. , कलेक्टर, खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- बड़गांवमाल
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-6.36 हेक्टेयर.
खसरा
विवरण नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 58/1
0.04
66
0.30
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 67/1
0.90
0.17
70/1
125
0.55
126/1
0.26
126/2
0.18
127/1
0.55
128/1
0.31
129/1
0.03
0.10
129/3
142/1
1.01
142/4
0.22
145/1
0.22
145/5
1.52 योग 6.36
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. , कलेक्टर , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू- अर्जन प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- जूनापानी
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-5.91 हेक्टेयर.
खसरा
विवरण नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 74/1
2.89
112/1
0.33
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 150/1
0.04
151
0.04
152/2
0.02
250/1
0.05
266
0.03
267
0.05
268
0.03
284/1
0.05
289/1
0.18
349/1
0.21
350/1
0.26
350/2
0.83
381/1
0.12
381/2
0.10
381/3
0.13
381/4
0.08
382/2
0.34
383/2
0.13
5.91
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 17 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम-ब्रम्होग्राम
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-4.45 हेक्टेयर.
विवरण खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
185/1
0.16 कृषि भूमि एवं उस 185/2
0.29 पर स्थित परिसंपत्तियां 185/3
0.18
189/2
0.23
209/1
0.31
210/3
0.49
286
0.81
305/1
0.50
305/2
0.71
313/3
0.77
योग .. 4.45
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
285
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र . क्र. 22-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- ब्रम्होग्राम ( आबादी भूमि)
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल- 2537.00 वर्गमीटर
रकबा
विवरण खसरा नम्बर
(वर्गमीटर में)
(1)
(2)
(3) 76, 80, 231 , 232, 1617.00 आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 233, 234
920.00
182, 183
योग .. 2537.00
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 23 अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम-गुरांवा
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल- 9.03 हेक्टेयर .
विवरण
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नम्बर (1)
(3) 43
0.20
47/2
1.10
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 47/3
0.15
48/1
0.13
48/3
0.12
56/2
0.08
60/1
0.34
66/1
0.30
70/1
0.15
242/1
0.38
242/2
0.70
252/2
0.15
252/3
0.43
253/2
0.13
259/2
0.11
261/1
0.23
261/2
0.35
0.70
262/2
262/3
0.77
263/1
0.23
263/2
0.07
263/3
0.14
264/1
0.26
272/1
1.65
276/1
0.16 योग .. 9.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 24 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- भँवरली
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-2.73 हेक्टर.
विवरण
रकबा
(हेक्टेयर में )
खसरा नम्बर (1)
(2)
(3) 36
0.47
38/1
0.22
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 39/1
0.44
42/1
0.46
79
0.32
80
0.09
82/1
0.11
82/2
0.62 योग ..2.73
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 25अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- धनवानीमाफी
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-17.22 हेक्टर .
विवरण
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
3/5
0.45
6/1
0.67
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 58/3
0.15
60/2
0.15
0.10
60/3
67/1
0.40
67/2
0.40
0.30
68/1
0.27
68/2
68/3
0.75
68/4
0.15
68/5
0.20
0.20
68/6
0.04
69/1
0.07
69/2
69/3
0.06
74/1
0.10
75/3
0.77
124/1
0.33
126/1
0.47
127/1
1.02
0.74
489/1
0.24
495/1
496/1
0.23
496/3
0.20
496/4
0.22
496/5
0.22
496/6
0.23
496/7
0.20
0.04
497/1
497/3
0.14
497/4
0.14
497/5
0.10 भाग 1 ]
287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(2)
(1)
(3)
0.10
498/1
498/2
0.09
498/3
0.06
498/4
0.03
503/1
0.15
542/1
0.80
542/2
0.08
542/5
0.35
542/6
0.20
601/1
1.91
601/2
2.11
601/3
0.71
607/1
0.51
607/2
0.37
योग 17.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 26 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- लहाड़पुर रैयत
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-12.53 हेक्टर .
खसरा
रकबा
विवरण नम्बर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 91/4
0.08
0.40
107/1
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.
117
0.30
118/1
0.30
(2)
(3) (1)
118/2
0.38
0.22
119/2
0.25
119/3
119/4
0.12
119/5
0.05
125/4
0.08
125/5
0.06
1.38
134/2
0.60
135/1
135/2
0.85
136/1
0.82
137/1
0.47
139/2
0.40
142/1
0.10
142/2
0.45
142/3
0.15
142/4
0.12
149/1
0.18
0.20
150/1
0.15
150/2
0.23
151/2
0.18
151/5
151/7
0.29
0.40
151/8
0.80
151/9
155/1
0.80
156/1
1.72
योग 12.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 27-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 288.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- दगड़खेड़ी
( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-12.06 हेक्टेयर.
खसरा
विवरण नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(3) 24/1
0.04
25/1
0.67
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 26/1
0.29
28/1
0.20
28/3
0.20
35/1
0.36
35/2
0.30
35/3
0.23
35/4
0.10
38/4
0.08
40/1
0.12
41/1
0.25
42/1
0.28
43/1
0.10
75/1
0.02
86/4
0.48
89/1
0.05
119/1
0.55
123/1
0.33
128/1
1.30
130/1
0.10
130/2
0.02
131/1
0.04
132
0.06
159
0.14
160/1
0.32
178/1
0.22
178/2
0.65
192/1
0.79
200/2
0.15
200/3
0.12
201/3
0.12
202/1
0.32
225/1
0.22
239/1
0.08
239/2
0.18
239/3
0.08
[भाग 1
(3) (1)
(2)
299/2
0.03
304/2
0.05
0.20
314/4
345/1
0.30
345/2
0.18
351/1
0.14
352
0.35
360/1
0.25
363/1
0.41
369/1
0.29
370/1
0.30
योग .. 12.06
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र . क्र. 28- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- प्रतापपुरा
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-2.04 हेक्टेयर .
खसरा
विवरण नम्बर
रकबा (हे. में) (2)
(1)
(3) 91/2
0.04
0.13
93/1
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 93/3
0.03
0.04
93/4
157/1
0.32
0.31
164/1 भाग 1 ]
289
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
(3) 166/1
0.20
196/1
0.75
197
0.04
313
0.10
315
0.08
योग .. 2.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र . क्र. 29-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- लछौरामाल
(घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल- 11.09 हेक्टेयर.
विवरण खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
66/1
2.25
66/2
0.23
(3) कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 66/3
0.65
0.40
66/4
66/5
0.37
0.10
66/7
0.22
69/2
0.63
70/1
1.05
72/1
0.62
72/2
0.71
72/4
0.11
73/3
0.16
73/5
0.06
84/1
0.04
(2)
(3) (1)
142/3
0.35
143/1
1.13
178/2
0.55
183/1
0.28
183/2
0.35
198/1
0.06
198/3
0.75
0.02
198/4
योग .. 11.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 30-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - हरसूद
(ग) ग्राम- सौनपूरा रैयत
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर.
विवरण
रकबा (हे. में)
(2)
(3) खसरा नम्बर (1)
0.12
56/1
कृषि भूमि एवं उस 156/1
0.45 पर स्थित परिसंपत्तियां योग 0.57
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील - हरसूद
(ग ) ग्राम- नवलपुरामाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.20 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
57/2
0.40
59/1
(2) 0.25 0.25
66/1 110/5
0.30 योग : 1.20
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- सुरवाड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर (1)
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
112/3
0.42
114/2
0.35 योग : 0.77
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र . क्र. 03-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम- सुरगांवबंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जनीय रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
707/2
0.44
708/1
0.18 योग : 0.62
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम- बलदुआडोंगरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर .
अर्जनीय रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
सर्वे नंबर (1)
0.19
59
60
0.17 योग : 0.36
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम-रिछीमाफी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
47/3
0.11
48/1
0.50
51/1
0.35
143/1
0.30
158/1
0.46
0.11
161/1
162
0.35
207/1
0.75
208/1
0.10
216/1
0.40
217/1
0.40
योग : 3.83
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन . एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
[ भाग 1 भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम-सेल्दामाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.64 हेक्टेयर.
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)
सर्वे नंबर (1)
38/1
0.32
38/3
0.32
0.47
183/1
182/1
0.37
129/2
0.10
130/3
0.06
योग : 1.64
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- बोरखेड़ाकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
64/1
0.07
66/1
0.51
66/2
0.24
68/1
0.36
68/2
0.05
68/5
0.27
70/1
0:04
0.13
70/3
0.08
91/1
92/1
0.13
93/3
0.03
93/4
0.08
95/1
0.06
95/2
0.07
95/3
0.08
0.04
97/2
97/3
0.23
105/1
0.30
0.27
106/2
106/3
0.34
106/4
0.40
106/5
0.05
योग : 3.83
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन . एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- बेढ़ानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर.
रिमार्क
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
(3) सर्वे नंबर (1)
(2)
0.16
140/2 140/4
0.40 योग : 0.56
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-चिकटीखाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.01 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
210/1
0.12
210/3
0.28
210/4
0.31
210/5
0.10
211/1
0.05
212/3
0.04
212/4
0.08
212/5
0.19
213/1
0.58
213/3
1.35
214/1
0.20
222/1
0.04
222/3
0.15
222/4
0.22
232/1
0.30
योग : 4.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम- चांदेल
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.34 हेक्टेयर.
सर्वे
नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
152/3
0.30
0.10
154/1
0.60
169/1
153
0.97
1.00
199/1
200/1
0.87
0.73
201/1
202/1
0.74
205/1
0.47
205/2
0.15
206/1
0.15
207/1
0.03
208/1
0.14
0.18
208/2
223/1
0.18
209/1
0.25
210/2
0.04
226/1
0.66
0.28
210/1
212
0.67
213/1
0.20
215/1
0.08
215/2
0.08
216/2
0.22
225/3
0.25
योग : 9.34
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
( ख ) तहसील- हरसूद
( ग) ग्राम- बेड़ियाव
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2910.00 वर्गमीटर ( आबादी भूमि) .
सर्वे नंबर (1)
अर्जनीय रकबा (वर्गमीटर में ) (2)
2843.00
76/3क , 3 ख , उग
76/4क. 4ख
67.00
योग : 2910.00
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र. 02 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- बेड़ियाव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर.
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
सर्वे नंबर (1)
104
0.03
105
0.02
1.03
99/1
103
0.03
योग : 1.11
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 03 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-सीवर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर (1)
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
5
0.19
8/1
0.12
29/1
0.05
37/1
0.50
योग : 0.86
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- भगवानपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.98 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.16
153/1
153/2
0.06
0.70
153/4
237/3
0.07
0.40
241/2
241/3
0.05
343
0.07
0.06
360/1
360/3
0.01
360/2
0.20
0.20
360/4
योग : 1.98
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
297
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- झागरियामाल
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-1.74 हेक्टेयर.
विवरण
रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नंबर (1)
(2)
(3)
0.06
54/1
62/1
0.27
129/1
0.16
कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 250
0.13
251/1
0.21
252/1
0.12
253/1
0.03
254/1
0.03
256/1
0.26
256/3
0.02
0.11
261/1
330/1
0.14
330/3
0.20
योग : 1.74
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन. एच. डी. सी. , कलेक्टर, खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ ग्राम- किल्लोद, प.ह.नं. 10
( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 2.01 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.05
456/1 में से
456/2में से
0.06
456/3 में से
0.07
456/4 में से
0.45
0.28
506/1 में से
508/2 में से
1.10
योग : 2.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा, क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लांगू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-बंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.60 हेक्टेयर.
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
सर्वे नंबर (1)
(2)
58/2
0.30
58/9
1.24
70/1
0.38
0.30
70/2
82/3
0.64
82/5
0.74
योग : 3.60
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- गुलगांवरैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.51 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
9/1
0.65
30/1
0.51
0.47
32/1
32/2
0.92
32/3
0.70
32/4
0.27
167/2
1.58
168/1
0.64
0.95
168/2
169/1
1.58
209/1
0.73
210/1
1.19
211/1
0.37
0.50
211/2
212/1
1.40
298
0.10
169/2
0.59
206
0.36
योग : 13.51
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
299
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- पूरनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.38 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जनीय रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
126/2 क
0.47
126/2 ख
0.30
1.05
695/2
696/2
0.83
698
0.20
703/2
0.23
708/1
1.17
716/1
0.40
717/1
0.72
717/2
0.78
0.85
717/3
0.80
717/4
718/1
0.75
718/3
0.72
718/4
0.52
757/1
0.30
0.12
758/1
758/2
0.17
योग : 10.38
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र. 08-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम-बिजोरामाफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जनीय रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.07
3/2/क
0.20
3/4/क
5/1
0.03
6/1/क
0.44
योग : 0.74
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम-अंबाखाल , प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 2.84 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
131/1 में से
0.10
132/1 में से
0.52
137/1
0.05
216/1
0.92
218/1
0.53
219/1 में से
0.72
योग : 2.84
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र. 06-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम- मालूद, प. ह. नं. 13
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 1.50 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
123/2
0.43
0.17
128/1
0.23
128/2
0.22
128/5 में से
140/1 में से
0.45 योग : 1.50
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 07 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ ग्राम- कड़ोली, प.ह.नं. 19/20
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 0.97 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
27/1 में से
0.40
39/1 में से
0.13
40में से
0.10
41 में से
0.12
194में से
0.22 योग : 0.97
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र. 08-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ ग्राम- धनोरा, प.ह.नं. 19/20
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -4.87 हेक्टेयर.
सर्वे
नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
8/1 में से
0.07
8/3 में से
0.07
18/1
0.27
19/1 में से
0.25
19/3में से
0.05
20/1 में से
0.25
21/1 में से
0.08
21/3
0.05
21/4 में से
0.14
250/1
0.96
250/2
0.93
250/3
0.91
250/4
0.84 योग : 4.87
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-पुनासा
(ग) नगर/ ग्राम-सोमगांवकला , प.ह.नं. 81
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -1.00 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
464/1
1.00 योग : 1.00
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) नगर/ग्राम- बोथियाखुर्द, प.ह.नं. 29
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 0.15 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
28/1 में से
0.15 योग : 0.15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम- लहाड़पुरमाल, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 2.33 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
219/1 में से
0.18
221 में से
1.16
222/1
0.57
222/2 में से
0.42
योग : 2.33
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) नगर/ग्राम- चीच रैयत, प.ह.नं. 19/20
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि )-12.13 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
16/1
0.19
27/1
0.54
0.06
38/1 में से
38/2में से
0.18
38/3
0.19
0.37
39/1 में से
0.33
39/2में से
41/1 में से
0.67
42/2
1.25
42/3 में से
0.32
0.08
43/1 में से
43/2में से
0.16
44/1 में से
0.36
48/1 में से
0.20
64/1 में से
0.08
64/4 में से
0.17
64/5 में से
0.18
66/1 में से
0.33
66/2में से
0.42
84/2में से
0.66
84/5 में से
0.23
84/7 में से
0.10
85/1 में से
0.13
85/7 में से
0.55
85/8 में से
0.45 304
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
85/9में से
0.37
86/1 में से
0.57
87/1
0.31
87/2में से
0.06
87/3 में से
0.23
87/4में से
0.35
101/1
0.35
102/1
0.66
102/3 में से
0.43
103/3 में से
0.15
104/2में से
0.45
योग : 12.13
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ ग्राम- झींगाधड़, प.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) -15.58 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
66/1
0.48
105/1
0.05
(2)
(1)
106/1 में से
0.07
0.07
107/1 में से
107/2 में से
0.32
108/1 में से
0.25
108/2में से
0.06
0.09
112/1 में से
113 में से
0.06
0.20
124/1 में से
0.12
146/2 में से
0.24
146/3 में से
0.27
149/3 में से
158/1 में से
1.64
163/1 में से
0.68
0.48
164/1 में से
1.10
168/1 में से
168/4 में से
0.34
168/5 में से
0.25
0.52
168/6 में से
168/7
1.00
173/1 में से
0.17
173/4 में से
0.21
173/9 में से
0.15
0.26
180/1 में से
180/2में से
1.11
181/2में से
0.45
0.34
195/1
0.30
202/3
202/5
1.50
205/1 में से
1.66
221/1 में से
0.42
223/1
0.62
120/1 में से
0.10 योग : 15.58
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम- हरिपुरामाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.57 हेक्टर.
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
8
0.34
9/1
0.37
9/2
0.23
10/1
0.30
10/2
0.13
10/5
0.40
10/6
0.25
0.81
18/1
0.15
18/2
0.20
19
1.48
20
0.52
21/1
1.48
21/2
1.11
21/3
0.80
योग : 8.57
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम- बड़गाव रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.26 हेक्टर .
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.60
97/2
1.37
97/3
0.98
97/4
1.30
97/5
100/1
0.01 योग : 4.26
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की 306
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ ग्राम- इमलानी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 हेक्टर.
सर्वे
लगभग क्षेत्रफल
नंबर
(हे. में )
(1)
(2)
112/1
0.15
201/1
0.57
238/1
0.40 योग : 1.12
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम-रेवापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टर.
सर्वे
नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.66
284/1
276/1
0.12
277/1
0.20
योग : 0.98
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर . एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 7- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ ग्राम- बिल्लोदमाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टर .
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.94
101/1
105
0.78
107
0.23
0.35
109
112
0.37 योग : 2.67 भाग 1 ]
307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर . एल. से एम. डब्ल्यू. एल . के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खंडवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - अ-82-2012-13.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम-बोरीबांदरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर.
सर्वे
लगभग क्षेत्रफल
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
44/2
0.22
45/1
0.20 योग : 0.42
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
( ग) नगर/ग्राम- बरूड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 हेक्टर.
सर्वे
नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
0.38
1/3
0.20
31/1
0.18
40/1
40/2
0.18
0.27
40/3
49/3
0.12
0.08
49/4
0.12
50/3
92/1
0.27
93/1
0.18
0.10
214/1
योग : 2.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 308
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-हरसूद
(ग) नगर/ग्राम-कसरावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 हेक्टर .
सर्वे नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
93/2
0.28
40/1
0.85
44/1
0.67
76/1
0.26
77
0.07
157
0.10
165/1
0.09
180/1
0.03
181/1
0.08
182/1
0.16
238/2
0.50
योग : 3.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम . डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 13- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) नगर/ग्राम-फेफरियाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
(1)
लगभग क्षेत्र (हे. में) (2)
0.06
202/1
220/3
0.17
227/1
0.47
230/1
0.13
232/1
0.46
233/1
0.14
0.19
234/1
237
0.20
238/1
0.33
294
0.14
0.07
295/1
0.07
312/1
योग .. 2.43
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल . के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 14- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम-डांग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
190/1
1.32
योग .. 1.32
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी . डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-पुनासा
(ग) नगर/ग्राम-गेहलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.38 हेक्टर.
सर्वे
लगभग क्षेत्रफल
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
124/1
0.50
309 (1)
(2)
124/3
0.13
125/1
1.45
126/1
0.30
योग 2.38
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम- कसरावद आबादी भूमि
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 4986.00 वर्गमीटर.
सर्वे नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(2)
(1)
312.00
158/10/1
160/8
51.00
160/9ख
254.00
162/10/2
385.00
164/11
600.00
166/12
750.00
166/13
750.00
169/3
900.00
251 से 260/14
250.00 310
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
251 से 260/15
108.00
251 से 260/16
299.00
251 से 260/17
200.00
262से 270/26
12.50
262से 270/27
65.00
262से 270/28
50.00
योग .. 4986.50
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) नगर/ग्राम-जेतापुरकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.69 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
3/1
0.39
4/1
0.37
15/1
0.08
15/2
0.12
18/1
0.16
[ भाग 1 (1)
(2)
20/1
0.20
31/3
0.14
0.16
32/1
0.37
33/1
0.08
47/1
47/2
0.10
50/1
0.21
0.14
60/2
61/1
0.16
0.23
61/2
0.14
63/1
64/1
0.16
102/1
0.16
104/1
0.16
105
0.04
107
0.32
108/2
0.10
108/3
0.08
0.08
109/2
109/3
0.23
109/5
0.01
109/8
0.18
116/3
0.78
132/1
0.34 योग .. 5.69
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , भाग 1 ]
311
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013
क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) नगर/ ग्राम- बेहड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टर.
सर्वे
लगभग क्षेत्रफल नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
197
0.07
198
0.50
199
0.07
203
0.30
योग .. 0.94
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम- हथनोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.21 हेक्टर .
सर्वे
लगभग क्षेत्रफल
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
57/1
1.98
58/3
0.77
0.52
58/4
62/1
0.10
63/1
0.35
64/1
0.19
65/1
0.16
0.22
75/1
77/1
0.07
0.70
83/1
1.10
87/1
88/2
0.04
88/3
0.36
136/1
0.15
0.55
215/2
216/3
0.25
218/1
0.10
0.42
218/2
219/1
0.40
219/2
0.05
294/1
0.05
0.35
294/2
296/2
0.02
297/1
0.08
0.40
297/2
298/1
0.06
309/1
0.23
0.22
309/3
311/1
0.65
312/1
0.38
0.05
312/2
320/1
0.10
323/1
0.52
324/1
0.70
338/1
0.02
345/1
0.20
346/1
0.55
346/2
0.20
0.15
346/5
346/6
0.60
346/7
0.20
14.21
योग ..
312
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) नगर/ग्राम-छाल्पाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.16 हेक्टर.
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
214/2
0.23
337/1
0.24
380/2
0.09
380/1
0.43
382/2
0.07
382/1
0.44
383/1
1.39
385/1
0.95
385/3
1.20
385/4
1.20
386/1
1.00
1.22
386/3
386/4
1.21
386/5
1.00
387/1
2.46
387/2
1.03
योग .. 14.16
[भाग 1 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम . डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 33- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ ग्राम- मुगल रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.61 हेक्टर.
सर्वे
लगभग क्षेत्रफल नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
49/1
0.29
49/3
0.70
0.07
51/1
52/1
0.10
55/1
0.11
56/1
0.18
0.17
58/1
58/2
0.18
59/1
0.14
70/1
0.17
81/3
0.40
0.91
82/1
82/2
1.11
83/1
0.06 भाग 1 ]
313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013
(1)
(2)
83/2
0.31
84/1
0.24
114/1
0.15
130/1
0.29
131/1
0.70
155/1
0.04
155/3
0.05
156/1
0.04
156/3
0.22
161
0.19
164/1
0.21
165/1
0.16
166/2
0.04
231/1
0.47
232/1
0.67
234/1
0.74
235/1
0.62
236/1
0.41
236/2
1.01
238/1
0.15
240/1
0.31
योग . 11.61
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी . डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 34- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) नगर/ग्राम- चिखली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.93 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
437/1
1.76
0.46
438/1
440/1
1.10
441/1
0.25
444/2
0.07
445/1
0.08
0.10
445/2
445/3
0.07
446/2
0.28
0.20
483/3
483/4
0.15
491/1
0.04
492/1
0.25
0.12
492/2
योग 4.93
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.