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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 18 January 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
03
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-01-18.03.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013-पौष 28, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. ई - 5-536 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) डॉ. एम. मोहनराव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 7 से 11 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 12, 13, 14 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-805 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग, सागर को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 13 से 20 अगस्त 2012 तक, आठ दिन (दिनांक 10, 11 एवं 12 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ ) .

2. दिनांक 7 से 12 अक्टूबर 2012 तक, छः दिन (दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ ) .

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई -5-532- आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2012 तक, पन्द्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 5 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2012 अनुसार यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र . एफ- 3-5-2012- एक 4.- राज्य शासन , एतद्वारा नगरपालिका परिषद् पीथमपुर, जिला धार के आम निर्वाचन 2012 हेतु मतदान दिनांक 17 दिसम्बर 2012 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गततर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमर सिंह चंदेल , उपसचिव.

[ भाग 1

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 9-2-2008- ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9-2-99- ब- सोलह , दिनांक 5 फरवरी , 2007 के अनुक्रम में इंडियन कॉफी वर्क्स को- ऑपरेटिव सोसायटी, लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से, दिनांक 1 अक्टूबर 2012 से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधायें कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होंगी . सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-24-01-2012- बत्तीस-1.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत जिला ग्वालियर के निम्नांकित अधिकारियों को कालम क्रमांक ( 3 ) में अंकित कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है: -

अनुविभागीय अधिकारी (2)

कार्य क्षेत्र (3) क्र. (1)

अनुविभाग डबरा 1 अनुविभागीय अधिकारी , डबरा

2 अनुविभागीय अधिकारी , ग्वालियर (शहरी ) .

शहरी वृत्त कुलैथ , पुरानी छावनी, बहोड़ापुर.

3 अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर ( ग्रामीण ) .

वृत्त सिरसौद, सुपावली, उटीला बेहट, हस्तिनापुर.

वृत्त महलगांव , मेहरा 4 अनुविभागीय अधिकारी , झांसी रोड

वृत्त लश्कर, गिरवाई 5 अनुविभागीय अधिकारी , लश्कर.

6 अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव.

वृत्त घाटीगांव, रैंहट, मोहना, बरई.

वृत्त मुरार एवं बड़ागांव 7 अनुविभागीय अधिकारी, मुरार.

अनुभाग भितरवार 8 अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.

भाग 1 ]

181

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2013

फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर , मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कुटुम्ब न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:-

उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3 ) के अन्तर्गत होगा.

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

नवीन पदस्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय नाम (3) 1 कु. भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर.

2 श्री हरि निवास बाजपेयी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, उज्जैन.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा.

3 श्री राधा कृष्ण गुप्ता, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, कटनी.

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.

4 श्री मो. शमीम, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , देवास.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.

5 श्री राजीव कृष्ण जोशी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, बैतूल. भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013

फा. क्र. 3 (ए) -2-2012- इक्कीस ब( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380- 63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-

1. श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, दतिया.

2. श्री अनिल कुमार सिंह, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, बासौदा, जिला विदिशा.

3. श्री संजय कुमार द्विवेदी, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय, मऊगंज, जिला रीवा.

4 श्री किश्ना अतुलकर, ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्ट्रैक न्यायालय , अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

5 श्री प्रकाश चन्द्रा, षष्टम ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय , उज्जैन.

6 श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय, बासौदा, जिला विदिशा.

7 श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह , चतुर्थ ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , महू, जिला इन्दौर.

8 श्री भूरेलाल प्रजापति, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , जावरा, जिला रतलाम.

फा. क्र . 3- ( ए) 10-06 - इक्कीस ब ( एक ) संशोधित आदेश. - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2013 को संशोधित करते हुइ रिट याचिका क्रमांक 18563/ 06 ( एस ) अशोक कुमार जैन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 नवम्बर 2012 के आलोक में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर इस विभाग के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 10-06-इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 22 अगस्त 2006 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 3 ( ए) 10-06- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 25 अगस्त 2006 को निरस्त करते हुए, श्री अशोक कुमार जैन, तत्समय निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना, मुख्यालय धार, को उसी स्थिति में, दिनांक 2 सितम्बर 2006 के अपराह्न से सेवा में बहाल करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

फा. क्र. 17- ई- 110-2006 - इक्कीस ब ( दो ).- राज्य शासन श्री एफ. एम. खान, नोटरी अधिवक्ता, जिला मुख्यालय , सिवनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 19 जुलाई 2001 को नोटरी 182

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 22 जून 2012 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने के दिनांक से जिला मुख्यालय सिवनी जिले में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा. क्रमांक 17 -ई -166-2008 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन श्री जितेन्द्र कुमार दुग्गड़ , नोटरी अधिवक्ता, तहसील महल्हारगढ़ , जिला मन्दसौर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 18 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका स्वर्गवास दिनांक 31 मई 2009 को हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील मल्हारगढ़ , जिला मन्दसौर में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा. क्रमांक 17- ई- 183-2006- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, श्री चन्द्रभान सिंघई, नोटरी अधिवक्ता, तहसील खुरई, जिला सागर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 5 अगस्त 1992 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण -पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका स्वर्गवास दिनांक 23 मार्च 2012 को हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील खुरई, जिला सागर में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. एफ- 25-40-2012- दस 3. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15- 8-2009- दस-2 , भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से सामान्य वनमण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा के 4020.505 हे. क्षेत्र का पेच टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110- X-1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा की सीमा/ प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र. वृत्त का नाम

जिले का नाम

क्षेत्र वर्ग कि.मी. )

वनमंडल का नाम (मुख्यालय)

उप वनमंडल का नाम ( ( मुख्यालय )

(2) (3) (4)

(1)

(6)

382.355 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

(5) सिल्लेवानी (छिन्दवाड़ा)

दक्षिण छिन्दवाड़ा सामान्य (छिन्दवाड़ा)

574.248

सौंसर (सौसर)

योग 956.603

वनमण्डल की सीमाओं का विवरण उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण

सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)

(7)

(8)

(9)

उत्तर- पश्चिम छिंदवाड़ा एवं पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडलों की सीमा.

उत्तर- पश्चिम वनमंडल के सांवरी परिक्षेत्र एवं पूर्व वनमंडल के चौरई परिक्षेत्र की सीमा.

बिछुआ (बिछुआ) सिल्लेवानी (रामाकोना) लावाघोघरी (छिंदवाड़ा)

पूर्व- पेंच टाईगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचित सीमा.

पूर्व- पेंच टाईगर रिजर्व की बफर क्षेत्र की सीमा.

दक्षिण-महाराष्ट्र राज्य की सीमा. पश्चिम-बैतूल जिले की सीमा.

दक्षिण-कान्हान, सौंसर एवं अम्बाड़ा परिक्षेत्रों की सीमा.

पश्चिम- बैतूल जिले की सीमा.

अम्बाड़ा (सौंसर)

उत्तर - पूर्व वनमंडल एवं लावाघोघरी, सिल्लेवानी तथा बिछुआ परिक्षेत्र की सीमा.

सौसर (सौसर)

पूर्व- पेंच टाईगर रिजर्व की बफर क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा.

दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य की सीमा.

कन्हान (सौसर)

पश्चिम- बैतूल जिले की सीमा.

पांढुर्णा (पांढुर्णा)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

भाग 1 ]

183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. एफ 25-40-2012- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-40-2012- दस 3 , दिनांक 7 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal , the 7th January 2013

No. F. 25-40-2012- X - 3.- Vide Government of Madhya Pradesh , Forest Department Notification No. F. 15-08- 2009 - X - 2 , Bhopal , dated 5th October 2010 , 4020.505 ha . forest area of South Chhindwara Territorial Forest Division has been included in the Buffer Zone of Pench Tiger Reserve . Due to above changes the boundary /management area of South Chhindwara Territorial Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. 110- X-1-6-1-83 , dated 6th January 1983 , of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under :-

S.No. Name of Circle

Name of District

Area (Sq. km.)

Name of Ranges (Head quarter)

Division Name of Forest (Head quarter)

Nameof Forest Sub- Division ( Head quarter)

(7) (1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(6)

382.355 Chhindwara Chhindwara

Sillewani (Chhindwara)

Bichhua (Bichhua)

South Chhindwara (Τ.)

(Chhindwara)

Sillewani (Ramakona)

Lawaghogri (Chhindwara)

574.248

Ambara (Sausar)

Sausar (Sausar)

Sausar (Sausar)

Kanhan (Sausar)

Pandurna (Pandurna)

Total 956.603

Details of Forest Division boundary Details of Forest Sub- Division boundary

(9)

(8)

North-Boundary of West & East Chhindwara Forest Divisions .

North-Boundary of Saori Range of West Chhindwara Forest Division and Chourai Range of East Chhindwara Forest Division.

East Notified boundary of Buffer Zone of Pench TigerReserve.

East Notified boundary of Buffer Zone of Pench TigerReserve.

South-Boundary of Maharastra State .

South- Kanhan , Sousar & Range Ambada boundary. West- Boundary of Betul District.

West- Boundary of Betul District.

North- East Chhindwara Forest and Division Lawaghoghri , Sillewani & Bichhua Range boundary.

East-Notified boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve and boundary ofMaharastra State.

South-Boundary of Maharastra State.

West-Boundary of Betul District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASHANT KUMAR, Secy .

184

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

[भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं. 7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर-482008 (म. प्र. )

जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2012

आदेश

क्र.-अ.स. पूर्व क्षेत्र-अ.से.नि. -7336.- मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2988 - F- RS- 17- XIII - 2002 , दिनांक 10 अप्रैल 2012 द्वारा पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.म. के कर्मचारियों/ अधिकारियों की सेवाओं का अंतिम अंतरण एवं आमेलन उत्तरवर्ती कंपनियों में कर दिया गया है. अतः पूर्ववर्ती मण्डल के आदेश क्रमांक 01-13-3398-11 , दिनांक 5 अप्रैल 2007 में अभ्यावेदन समिति गठित किये जाने हेतु निर्धारित प्रावधान के तहत कंपनी क्षेत्रान्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किये जाने हेतु पूर्व क्षेत्र कंपनी स्तर पर निम्नानुसार अभ्यावेदन समिति गठित की जाती है:-

1. प्रबंध संचालक

-अध्यक्ष

-सदस्य

2. कार्यपालक निदेशक (कार्य )

-सदस्य

3. मुख्य वित्तीय अधिकारी

4. अतिरिक्त सचिव

-सदस्य

-सदस्य संयोजक 5. उप सचिव-एक

समितिके निष्कर्ष कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अनुमोदन उपरान्त प्रभावशील होंगे .

आदेशानुसार,

पी. एस. टेकाम, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश जबलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

क्र. 11473- स.अ. ( का.) -2012.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- 1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये, मैं , गुलशन बामरा , कलेक्टर, जबलपुर वर्ष 2013 के लिये जिला जबलपुर के लिये पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश आदेश क्रमांक 10252 - स.अ. ( का. ) 12 , जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012 की कंडिका 2 में होली ( भाई दूज ) दिनांक 29 मार्च 2013 शुक्रवार के लिये घोषित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा 29 मार्च 2013 के स्थान पर अब दिनांक 28 मार्च 2013 को होली का दूसरा दिन ( गुरुवार ) को स्थानीय अवकाश रहेगा . शेष पूर्व घोषित अवकाश पूर्ववत् रहेंगे.

गुलशन बामरा , कलेक्टर.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 266-3453-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के ) दिनांक 8 अगस्त 2012 को सम्पन्न हुआ था, की विभागीय अधिसूचना क्रमांक 8302-2012 , दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया था, में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

पदस्थापना

क्रमांक

पूर्वमें

परीक्षार्थी का नाम

संशोधन उपरान्त (5) (1) (2)

(3)

अंकितनाम (4)

रीवा संभाग

वन क्षेत्रपाल

शहडोल संभाग 1 श्रीमती संगीता सिंह

वन क्षेत्रपाल रीवा संभाग शहडोल संभाग 2 कु. प्रीति शाक्य

रीवा संभाग शहडोल संभाग

वन क्षेत्रपाल

3 श्री मनोज कुमार वास्कले

शहडोल संभाग भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल

4 श्री राम कुमार

5 श्री आर. के . सिंह

शहडोल संभाग भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल

क्र. 268- अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 7974-3468- अका-विपप्र -2012 , दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को प्रश्नपत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चॅद प्रताप गोहल, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाय.

भाग 1 ]

185

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) अधिसूचना क्रमांक 7903-3464-अका-विपप्र-2012, दिनांक 12 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय (पुस्तकों सहित ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चंद्र प्रताप गोहल , डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.

(3) अधिसूचना क्रमांक 7683-3466-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चंद्र प्रताप गोहल , डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.

(4) अधिसूचना क्रमांक 7685-3469-अका-विपप्र-2012, दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया- तृतीय (राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री चंद्र प्रताप गहलोत, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री चंद्र प्रताप गोहल, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शाजापुर, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. सामान्य- एक- 2013-7-8 .- क्रमांक एफ 59-01-04 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम -4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, श्री प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर जिला शाजापुर वर्ष 2013 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

अ. क्र. (1)

नाम त्यौहार (2)

दिनांक (3)

वार (4)

क्षेत्र (5)

19 अगस्त 2013 सोमवार केवल आगर अनुभाग हेतु.

9 सितम्बर 2013 सोमवार

1 बाबा बैजनाथ महादेव की अंतिम सवारी. 2 गणेश चतुर्थी

आगर अनुभाग को छोड़कर.

3 दशहरे का दूसरा दिन 4 दिपावली का दूसरा दिन

14 अक्टूबर 2013 सोमवार 4 नवम्बर 2013 सोमवार

सम्पूर्ण जिला सम्पूर्ण जिला

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-424 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु रामदेव शुगर मिल प्रा. लि. ग्राम डैनी बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र. (1)

जिला/तहसील (2)

क्रय केन्द्र (3) 1

डैनी होशंगाबाद

2 होशंगाबाद

रहटवाड़ा 3

प. पिपरिया होशंगाबाद

4 होशंगाबाद

मल्हनवाड़ा 5 होशंगाबाद

बनखेड़ी 6

वाचावानी होशंगाबाद

7 होशंगाबाद

ईशरपुर 8 होशंगाबाद

कपूरी 9

चांदौन होशंगाबाद

10

उमरधा होशंगाबाद

11

ईमलिया होशंगाबाद

12

कन्हवार होशंगाबाद

ग्रामों की संख्या (4)

क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) (5)

401.8 6

330.8 5

371.4 12

11

328.4

428.6 14

511.00 10

336.6 8

138.0 9

365.8 11

10

156.6 5

104.0 20

271.6

3744.6 योग : 121 186

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी , बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद पिराई सत्र 2012-13 गन्ना क्षेत्र आरक्षण रकबा (हेक्टेयर में )

ठैनी जोन

क्र. गांव का नाम

पटवारी ह.नं.

नोरपा

कुल हे.

मड़ी

जड़ी

(7) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 डैनी

23

36.4

4.8

18

13.6

2

66.2 31

37

13.2

16

मनकवाड़ा

3

30

55.2

20.4

लामटा

15.2

90.8 4

30

32.8

22

7.2

3.6

तिंदवाड़ा

5

62.0 26

20.8

16

25.2

मछेरा खुर्द

6 मछेरा कलॉ

26

61.6

41.6

10.4

113.6

66

219

401.8

116.8

कुल

रहटवाड़ा जोन

7

41

187.6

89.8

78.4

19.4

रहटवाड़ा

8

38

28.8

17.6

3.2

49.6 नंगवाड़ा

9

58 42

37

19.4

1.6

दहलवाड़ा कलॉ

10

40

13

2.2

19.2

4

जोगीवाड़ा

11

0

51

12.2

4.2

16.4 जूनावानी ढाना

180.8

330.8

26.4

123.6

कुल

प. पिपरिया जोन

12 प. पिपरिया

16.2

53.8 14

21

16.6

4

13

39

23.8

6.8

34.6 जुन्हैटा

14

खापा

39

3.6

8

12

0.4

15

0

40

7.6

16.6 खर्चली

9

16 कामती

54

29

33.2

22.8

85 17

55

0

24.6

6.8

17.8

मुर्गीढाना

18 कोठरी

53

1.6

0

9.6

8

19

0

13.6

18

31.6 केंकड़ा

20

40

27.6

14

73.2

31.6

पथरकुही

21 पीपरपानी

20.4 52

13.6

6.8

0

22

54

1.6

5.6

4

0

खापा (कामती)

23

56

0

0

4.4

4.4 बिझनयाई भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

187

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(6)

(4)

(5)

(7)

माल्हनवाड़ा जोन

24

28 माल्हनवाड़ा

25

पनागर

39 26

ढाना

39 27

बहरावन

27 28

27 परसवाड़ा

29 नॉदना

27 30

16 रिछैड़ा

31

16 सुरेला रंधीर

32

15 अन्हाई

33

13 सलैया फॅज्जू

34

13 पुरैना रंधीर

कुल

2

87.6 50

35.6

9.2

34.4 11.6

13.6

5.6

1.6

1.6

8.8

28.2 19.8

6.4

2

7

36.2

10

53.2

5.2

39 18.4

15.4

0

0

0.6

0.6 5.6

7.6

6.2

19.4

9.2

24.8 10

5.6

0

3.2

2

5.2 16.8

3.2

7.2

27.2 177.2

96.6

54.6

328.4 बनखेड़ीजोन

35

37 नयाखेड़ा

36 चिल्लौद

37 37

37 बंदरझेला

38

37 बनखेड़ी

39

45 बिचुआ

40

45 दहलवाड़ा खुर्द

41

45 सिंगपुर

42

45 पडरई

43 फासीढाना

45 44

44 बेरखेड़ी

45

40 कलकुही

46 पॉजरा

44 47

49 महुआखेड़ा (फतेहपुर )

48

48 मेंदाखेड़ा

कुल

24 11.8

11

1.2

49.8 25.4

13

11.4

9.2

16 6

0.8

45.2 16.8

22

6.4

14.8

2.8

19.2

1.6

0

25.2

4

29.2 38.4

1.6

12.4

52.4 13.2

6.8

2

22

0

7.2

0

7.2 14.8

2

2

18.8

20.8

86.4 19.2

46.4

7.2

35.2

13.2

55.6

0

0

2.4

2.4

0

0.4

0

0.4

266.4

105.6

56.6

428.6 बाचावानी जोन

49

36 बघेड़ी

50 बाचावानी

36 51

35 कुर्सीढाना

52

37 पोड़ी

53

46 केमढाना

54

36 कजियाखेड़ा

55

46 आंध्रा

रजोला

56

27 57

बकांज

27 58

30 सिगौड़ी

कुल

0

0

6.8 6.8

137.6

87.6

33.6

258.8 4.8

0.8

13.6 8

2

8.8 6

0.8

6.8

2.8

31.4 21.8

0

12.4 10.4

2

10

73.2 40

23.2

31.6

22

1.6

55.2 4

0

5.6 1.6

10.8

45.2 15.6

18.8

170

511 279.4

61.6 188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

[भाग 1 (2)

(1)

(3)

(5)

(6)

(4)

(7)

ईशरपुरजोन

59 खमरिया

33

18

33.2

12.4

63.6 60 करैया

0

12

4

33

8

61 राजथरी

33

67

20.2

6.4

40.4

62

6

3.2

27.2 गरधा

31

18

63

32

107

47.6

44.6

14.8

ईशरपुर

64

32

0.8

46.2

32.4

13

गुंदरई

0

0

65

21

4.4

4.4 गोंदलवाड़ा

0

66

0.8

9.2 34

8.4

सीरावाड़ा

192.4

101

336.6

43.2

कुल

कपूरी जोन

67 चारगांव

11

17

0

35.4

18.4

2.8

31.2 68

31

25.2

3.2

खमखेड़ी

69

0

जासरवानी

4.6

0.8

5.4 11

0

70

12

25.6

14

11.6

कपूरी

71 आमगांव

17

6.8

5.6

0

12.4 72

0

04

3.6

2

5.6 अम्हौरा

73

20

1.2

3.2

8

3.6

महुआखेड़ा

74 जमनिया

3.6

1.2

2

0.4

17

75

0

10.8

0

10.8 09

सेमखेड़ा

88.2

43.4

6.4

138

कुल

चॉदोन जोन

76 चॉदोन

70 09

43.6

17.6

8.8

0

77

3.2

2.8

6 09

कुड़ारी

78

10

23.2

12.4

14

49.6 भैरोपुर

2

79

10

4.4

3.2

9.6 घुघावाड़ी

80

10

2.4

7.6

1.6

3.6

धारपुरा

81

करपा

12

07

40.8

3.6

56.4 82

11/22

3.2

22

8.4

10.4

बाम्हनवाड़ा

83 मेहंगवा

11/23

10.8

2.8

51.2

37.6

10.6 84

1.4

7.2

2

खैरी किशोर

11/23

85

11/22

1.2

0

1.2 कलंगवा

0

86 निभौरा

08

41.2

18

22.4

81.6

210.6

94.8

365.8

60.4

कुल

उमरधा जोन

87 तिंसरी

01

3.2

26

19.2

3.6

05

88

1.2

7.8

0

9 जूनावानी

89

04

9.2

19.2

3

31.4 पुरैना कॅला

बनवारी

90

03

2.8

2

8.8

4

02

2

91

16.6

0

18.6 समनापुर

92

7.6 03

6

1.6

0

बुधनी भाग 1 ]

189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

(5)

(6)

(7) (3)

(4)

93

4

2

2.4

8.4 05

गड़रौली

94

उमरधा

7.4

23.2 01

10.2

5.6

95

4.2

22.8 06

14.4

4.2

गाडरवारा खुर्द

96 सलैया किशोर

0.8

0

0.8

0

64.6

22.2

156.6

69.8

कुल

ईमलियाजोन

97

मलकजरा

11

25.6

3.6

0

29.2 98

10

2.8

0

2.8 बेदर

0

99

06

0

9.2 भाट पिपरिया

3.6

5.6

100 ईमलिया

10

31.8

2.8

6.4

41 101

29

0

21.8

19.4

2.4

मेहरागांव

16

104

85.2

2.8

कुल

कन्हवार जोन

102

7.6

28

कन्हवार

5.2

1.6

14.4 103 पारखी

19

0

0

1.2

1.2

104

26

54 सिरपन

13.2

20.8

20

105 खैरूआ

25

4.4

4.4

0

8.8 106

0

26

1.6

0.8

2.4 पड़खरा

107

10

7.6

2.8

6.4

16.8 डुंगरिया

108

26

1.6

0

3.2

1.6

ईटुआ

10

देवरी

3.2

109

66.4

55.2

8

110 शंखनी

11

0

0.8

4.4

3.6

111

05

10

2

28.4

16.4

पुनौर

112

0

3.6 सोजनी

2.4

09

1.2

113 सेमरीतला

0

07

0.8

2.4

3.2 114 माथनी

0

10.4

0.4

10

115

02

0

3.2

5.6 शिवनी

2.4

116 सर्रा

01

1.6

1.6

0

3.2 117

0

10/15

0

2.4

2.4 खापरखेड़ा

22 118

6

पोसेरा

12/24

8.8

7.2

119

0

15

0.8

0

0.8 मेहलवाड़ा

120

0

29

6

12.8

18.8 बॉसखेड़ा

121

16/22

0.8

0

0.8

1.6 रामपुर

122

बरुआढाना

17

75.6

271.6

141.6

54.4

कुल

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

190

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 138 -अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(4)

(6)

(5)

ग्वालियर भितरवार

(3) डोंगरपुर

4.32 योग .. 4.32

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. 133- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(6)

(4)

चीनौर

(1) ग्वालियर

(3) उर्वा

5.17

योग .. 5.17

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

191 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 24 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

खसरा

का वर्णन तहसील

अर्जित रकबा

नम्बर

कुल रकबा

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

( हेक्टेयर में )

(हेक्टेयर में )

(1) (2)

(4)

(6) (3)

(5)

रायसेन

विसैर

बाडी

41

0.680

0.097

43

1.761

0.161

देहरीकलां , खपरिया, विसैर मार्ग हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, रायसेन.

0.258

योग .. 2.441

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

अर्जित किये

कुल

का नाम

खसरा नम्बर

रकबा

जाने वाला

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

(हे. में) (हे. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.141

0.169

सड़क निर्माण हेतु रायसेन बेगमगंज मडिया गुसाई 320/1

_"_

_"_

0.040

333/321 1.104

अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , सिलवानी.

"

"

_"_

_"_

0.486

1.840

313, 314/1 192

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(6) (2)

(1)

(3)

(5)

0.349 0.141

अनुविभागीय सड़क निर्माण हेतु रायसेन बेगमगंज मडिया गुसाई 320/2

अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिलवानी.

_"_

_"_

0.085

1.660

313, 314/2

_"_

-"-

0.591 0.194

135, 174/1

"

_"_ _"_

0.222

0.591

135, 174/2

-"- _"_

_"_

_"_

0.222

0.587

135, 174/3

"

0.671 0.178

133 , 134/1

_"_

_"_

_ "_

_"_

0.121

132/1

0.602

_"_

_"_

_"_

_"_

1.011 0.506

106, 109 ,

112/3.

"

"

0.145

खैरी ता. चौका 127/1

0.041

" _"_

_"_

113

0.202

1.862

" _"_

127/2

0.142 0.024

"

"

125

0.105

0.304

"

" _"_

0.721

0.008

111

" _"_

1.295 0.342

"

"

"

1.533

0.384

119/1/2

"

" _"_

119/2

0.005

1.186

"

"

0.321

0.664

114

"

1.137

0.282

बोरिया जागीर 10

_ "_

0.542 0.073

11

" "

_"_

3.498

0.302

7

"

"

_"_

0.405

6/1

1.619

"

_"_

12

1.655 0.344

"

_"_

0.272 0.061

13, 14

_"_

0.902

28/1

0.263

"

."

28/2

0.105

1.619

"

"

27

0.324 0.121

"

_"_

30/1

0.202

1.141

"

"

0.220

0.809

30/2

"

"

30/3

0.530

0.024

_ "_

31/1

0.279 0.116

" _"_

_"_

31/2

0.153

0.809

"

0.809

0.141

31/3

_"_

_"_

0.040

56

3.342

"

" _"_

0.337

0.182

47, 48/1

"

_"_

0.040

0.514

49/1

"

45

0.441 0.081 भाग 1 ]

193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(2)

(1)

(3)

(4) रायसेन बेगमगंज बोरिया जागीर 46

"

2.428

47, 48/2 _"_

_"_

127/44

0.236 _"_

_"_

31/4

0.809 -"-

0.729

261

सुल्तानगंज

"

-"-

260

0.926 "

_"_

276

0.219 "

_"_

277

0.190

1.068

243

_"_

2.237

249

_"_

297

0.458

_ " _

0.518

262

1.619

255, 256 ,

257/1/3

"

1.657

238, 239,

240/4

"

"

0.320

231

-"-

_"_

250

0.231

_"_

237

0.918

"

"

244

0.239

_"_

0.061

238, 239 ,

240/1

4.124

233, 234

"

0.567

225, 226 , 227, 228 229, 230

"

1.024

221/2/1/1/1/1

/1/1, 222, 409 "

223

0.306

0.563

1

जमुनिया

"

5

1.501 _"_

_"_

3

0.765

_"_

-"-

6

1.019

"

"

81/2

1.311

"

_"_

82

0.813 "

_"_

1.416

144/1/2

_"_

0.363

149/2

(5)

(6)

0.413 0.121

सड़क निर्माण हेतु अनुविभागीय

अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिलवानी.

_"_

0.324

"

0.041

_"_

_"_

0.141

_"_

-"-

0.397

_"_

0.275

_"_

0.097-

_"_

0.061

0.324

."

0.526

_ "_

_"_

0.101

_"_

0.061

"

0.020

"

0.291

"

0.016

"

0.032

"

0.057

"

_"_

0.020

_"_

_"_

0.061

_"_

0.567

"

0.117

"

0.343

_"_

0.097

"

_"_

0.223

0.388

"

0.089

_"_

_"_

0.445

_"_

_"_

0.008

_"_

_"_

0.194

_"_

0.834

_"_

0.041 [भाग 1 194

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(6)

(5)

(4)

(1) (2)

(3)

150/1

0.599 0.243

रायसेन बेगमगंज

सडक निर्माण हेतु

अनुविभागीय

जमुनिया

अधिकारी, लोक निर्माण विभाग,

सिलवानी.

"

_ " _

0.182

151, 230/151/2 0.378

_"_

_"_

0.061

0.587

152-153/1

"

_"_

_"_

148/4

1.576

0.486

_"_ _"_

_"_

_" _

0.324

186/1/6

0.324

"

_"_

_"_

0.170

0.324

मरखेड़ा गुलाब 126/2/1/2

"

_"_

_"_

"_

0.405

0.405

126/2/2

"

_"_

_"_

0.708

0.170

128/2

" "

_"_

_"_

438

0.817

0.142

" "

_"_

0.474

0.049

439

"

"

0.303

1.011

14/1/2

टेकापार कलॉ

"

_"_

0.227

0.979

14/1/3

"

_"_

_"_

0.121

0.121

584/36

"

_"_

0.235

585/26/1

0.235

"

_"_

0.109

585/26/2

0.190

"

_"_

1.570

33/1

0.089

"

_"_

_"_

0.130

127/1

3.081

"

"

_"_

0.081

34

0.324

"

_"_

0.567

2.237

37

"

_"_

42

0.061

1.420

_"_

0.283

0.283

486/42

"

2.327

0.364

38/1

"

-"-

0.041

1.972

38/2

"

_"_

0.356

40

0.809

"

3.060

0.016

45/2

"

_"_

1.214

50/1

0.146

"

-"-

0.850

50/2

0.134

"

0.372

50/3

2.064

"

_"_

0.405

62

3.379

0.445

89

3.411

0.105

1.210

105

"

1.262

0.121

90

"

3.080

0.283

97

2.225 0.130

99

"

_"_

0.388

2.533

103

" "

-"-

2.023

0.101

126/2

"

"

0.008

2.308

126/1

_"_

0.081

2.181

94

"

_"_

104

1.092

0.142

"

_"_

_"_

0.041

0.311

139

_"_

_"_

140/2

0.599

0.097

21.449

कुल योग..123.307

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

क्र. 2187 - भू- अर्जन- नहर- 2012 -प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(3)

(1)

(4)

0.414 बड़वानी अंजड़

हरिबड़

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2188 - भू- अर्जन- नहर- 2012 -प्र. क्र. 27-अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

2.198

ठीकरी

बड़वानी ठीकरी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की सेगवाल उप नहर निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

196

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

बड़वानी, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

क्र. 2249- भू- अर्जन- नहर- 2012- प्र. क्र. 30-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

5.661 ठीकरी

बड़वानी

खुरमपुरा

(6) (5)

इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर एवं उपनहर एम. - 1 निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2250- भू- अर्जन- नहर- 2012 -प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

25.154 ठीकरी

अंजदी

बड़वानी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी जिला बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर एवं वितरण शाखा डी-2, डी-3, एवं डी-4 निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

197 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 2251 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 32-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला

का वर्णन तहसील

ग्राम

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

टेमला

17.137

ठीकरी

बड़वानी

इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी जिला बड़वानी.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2252 - भू-अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 33-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

12.529

ठीकरी

घट्टी

बड़वानी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर की वितरण शाखा डी. - 1 एवं डी-1 की उपनहर एम. - 2 , एम. - 3 एवं एम-3 की एस . एम -1 एवं एस. एम. - 2 नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

198

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 2253 - भू- अर्जन-नहर- 2012- प्र. क्र. 34-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) (2)

(6) (3)

(4)

(5)

बड़वानी ठीकरी

508.10 वर्ग मी .

ग्राम खुरमपुरा

इंदिरा सागर परियोजना की कुंआ शाखा नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी.

शासकीय भूमि ख.नं. पर स्थित निजी मकान/ शासकीय भवन एवं अन्य परसम्पत्तियां

नोट. - सम्पत्तियों के विवरण/ नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2255 -वाचक- प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

(4)

33.246

भागसुर

बड़वानी राजपुर

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली साली माईनर व भागसुर माईनर 1 व 2 के नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

199 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 2256 - वाचक- प्र. क्र. 37-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) (2)

(4)

(6) (3)

(5)

साली

4.015

राजपुर

बड़वानी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना कि मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली साली माईनर नहर व भागसुर माईनर 2 के नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2257 -वाचक- प्र. क्र. 38-अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2)

जिला

का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

12.013

बड़वानी राजपुर

राईपुरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना कि मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली राईपुरा माईनर व भागसुर माईनर 1 के नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

200

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 2258 - वाचक-प्र. क्र. 39-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला तहसील

ग्राम/नगर

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(6)

(4)

के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

गोठानिया

15.239

बड़वानी

बड़वानी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना कि मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली आमल्यापानी वितरण शाखा व साली माईनर नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी , भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 12 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मंदसौर , दिनांक 29 दिसम्बर 2012

ईशू- क्र. 33 - रीडर - 2012- प्र.क्र. 1- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(4)

(6) (3)

(5)

मन्दसौर

तरावली

सुवासरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर.

अजयपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

0.54 हे. कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्र. क- वाचक- भू-अर्जन-2012 - प्र.क्र. 1 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) के उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

0.100 बुरहानपुर बुरहानपुर

2.151

1.650 3.901

लालबागमाल हमीदपुरा एमागिर्द योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गणपति नाका से सिन्धीबस्ती मार्ग निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग बुरहानपुर.

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 जनवरी 2013

क्र. 1 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) रीवा

20.340 हे .

रायपुर

नवागांव कोठार

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

202

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 3 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

1.116

दुअरा 266

रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ .

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 5 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

1.648

रघुराजगढ़

रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 7- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

4.230

सेमरी खुर्द

रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 9 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

7.977

महुआ

रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.

गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

क्र. 11 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा मऊगंज

0.958

मिसिरगवां

अनुसूची

सार्वजनिक . प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

क्र. 13 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) रीवा

5.068

चोरहाई

रायपुर

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

204

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 15 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

11.808

दुअरा 273

रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ .

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

क्र. 17- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

2.242

अमवा 9

रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 19 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)

(4) (2)

(3)

रीवा

अमवा 10

1.728 रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 21 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

2.592 रायपुर

दुअरा तिवारी 268

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 23 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1) (2)

(3)

(4) रीवा

काटी

3.640 रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.

गुढ -मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 25 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)

(4)

(3)

(2)

सिलपरी

रीवा

4.464 रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.

गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

206

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

[भाग 1 क्र. 27 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

मनिकवार

15.840 रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 29- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा मऊगंज

2.016

पलिया दुबे

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 31 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

2.304 रीवा

अटरा

रायपुर कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 33 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) मऊगंज

रीवा

6.249

करौंदहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. 40 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा सिरमौर

0.450

पोड़ी पैपखार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

208

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक

(1) (2)

(3)

(4)

46.972

ईन्दोर

ईसागढ़

अशोकनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ईन्दोर बांध का निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भौंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 जनवरी 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 2-1-13-पत्र क्र. भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्र. एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः- तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जनीय रकबा लगभग ( हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) सतना

खारा

0.472 रामपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

जिगना बरही बदल मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अमरपाटन, जिला सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

209

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. भू.अ.अ. - 2012-13-प्र.क्र. अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) दमोह

0.08

मुहरा

हटा पटेरा

0.21

इमलिया रावत

योग .. 0.29

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह

बधां- इमलिया-महेबा- रसीलपुर योजना के मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि काअर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 जनवरी 2013

भू-अर्जन- प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12-नस्ती क्र. 159-2012 - एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

खण्डवा

पंधाना

12.98

अर्दलाखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

अर्दला तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

(2) ग्राम अर्दलाखुर्द की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

210

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12- नस्ती क्र. 156-2012- एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) (3)

(4) खण्डवा

6.33 पंधाना जामलीराजगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा.

अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(2) ग्राम जामलीराजगढ़ की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ- 82-2011-12- नस्ती क्र. 155-2012 - एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1) (2)

(4) पंधाना

खण्डवा

1.73

पाबईखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अर्दला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

(2 ) ग्राम पाबईखुर्द की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12- नस्ती- क्र. 157-2012 - एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

खण्डवा

पंधाना दिवाल

5.68

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

अर्दला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) ग्राम दिवाल की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

211 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12-नस्ती क्र. 158-2012 - एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

खण्डवा

पंधाना डापक्या

1.94

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

अर्दला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) ग्राम डापक्या की भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पंधाना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

खण्डवा, दिनांक 9 जनवरी 2013

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2012-2013.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)

(6) (3)

(1)

(2)

(5)

(4)

खण्डवा

ब्रम्होग्राम

हरसूद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.

2537 व. मी . आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने केकारण.

नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 1 , खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

212

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. 14- भू.अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध मेंलागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे.में. ) (4)

राऊ

0.412 (1) इन्दौर इन्दौर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर.

राऊ -पीथमपुर मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग क्रमांक 256 पर रेल्वे ओव्हरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोडनिर्माण हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , जिला इन्दौर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

इन्दौर, दिनांक 14 जनवरी 2013

क्र. 135 - भू.अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे.में. ) (1)

(2)

(4)

(3) मेण

4.095 इन्दौर

मेण-मजरा

0.845 डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)

योग .. 4.940

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

राऊ-मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 का (बी. ओ. टी. ) योजनान्तर्गत (5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सडक विकास निगम लि. ,

निर्माण.

इन्दौर.

भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , जिला इन्दौर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 24 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 02- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन. के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( कृषि भूमि)

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

( ग) ग्राम-सोमगांवखुर्द , प.ह.नं. 07

(घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) -24.49 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

138

0.12

139/1

0.42

139/2

0.32

139/3

0.51

141

0.05

0.78

143/1 , 143/2

144

0.75

150

0.43

151

0.23

152

1.11

156

1.11

158

1.55

160

0.75

167

0.32

173

0.84

174

0.84

175

0.84

177

0.84

178

0.84

179

0.49

180

0.49

183

0.98

(1)

(2)

184

0.45

185

0.79

186

0.80

190

0.35

191

0.65

193

0.46.

194

0.16

208

0.85

212

0.85

219

0.53

223/1

0.49

0.42

223/2

227

0.46

245

0.63

247/1

0.49

247/2

0.26

247/3

0.20

0.18

248

292

0.55

297

0.31 योग : 24.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम सोमगांवखुर्द तहसील हरसूद, जिला खण्डवा के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/ भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (कृषि भूमि)

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद 214

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग) ग्राम- गंभीर उबारी, प.ह.नं. 07

( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि)-20.37 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

549

0.90

550

0.84

552

0.60

553/1

0.14

553/2

0.80

554/1

1.36

0.80

554/2

554/3

0.40

556/1

1.20

556/2

0.49

557

0.20

558

1.16

562

0.42

566

0.80

567

1.16

0.86

569

0.27

573/2

573/3

0.09

574

0.73

590

0.22

591

0.42

593

0.48

594/1

0.40

594/2

0.28

595

1.67

596

1.08

597/1

0.21

597/2

1.69

561

0.70 योग : 20.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गंभीर उबारी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-( कृषि भूमि)

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- कुकढाल , प.ह.नं. 13

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 8.21 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

2.59

369/1

0.23

389/1

0.24

390/1

391/1

0.45

0.27

392/1

397/1

0.83

1.99

397/2

399

1.61 योग : 8.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै-इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम कुकढाल, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 5 - अ- 82- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) भाग 1 ]

215

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील- वक्सवाहा

(ग) नगर/ग्राम- वक्सवाहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.168 हेक्टर,

(1 ) निजी भूमि 0.168

(2) शास. भूमि निरंक.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

2424

योग 0.168 0.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- वकस्वाहा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र.6- अ- 82- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- वकस्वाहा

(ग) नगर/ ग्राम - मड़िया खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टर,

(1 ) निजी भूमि 0.216

(2) शास. भूमि निरंक.

खसरा नंबर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

32/2

0.080

33

0.136 योग . 0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- वकस्वाहा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र. 7- अ- 82 - भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-बक्सवाहा

(ग) नगर/ग्राम- कुही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.130 हेक्टर,

( 1 ) निजी भूमि 1.130

(2) शास. भूमि निरंक.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

खसरा नंबर (1)

1.000

4

5

0.005

खसरा नं. 5 की सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है. कुंआ की भूमि एवं कुंआ का मुआवजा शेष है.

53

भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है कुंआ का मुआवजा शेष है. 524/63

0.125 योग .. 1.130 216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बकस्वाहा तालाब के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है .

प्र . क्र. 8 - अ-82 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बड़ामलहरा

( ग) नगर/ग्राम-देवपुर II

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.895 हेक्टर,

( 1 ) निजी भूमि 5.895

निरंक.

(2) शास. भूमि

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

938

0.384

937

1.384

0.120

943 , 392/2

391/1

0.036

944

0.042

380/1

0.030

382

0.048

383

0.108

378/1

0.098

351

0.252

352

0.096

261

0.102

262

0.060

263

0.028

354/1

0.126

243

0.090

244

0.072

246

0.016

88/1/1

0.160

(2)

(1)

88/1/2

0.160

242

0.132

0.188

240/1/1

0.048

207/1/1

207/1/2

0.060

207/2/1

0.120

206

0.120

202

0.080

147

0.040

923/1

0.400

920

0.120

917

0.088

145

0.150

89/2

0.090

0.124

86

80

0.138

67

0.012

64

0.240

81

0.080

0.270

66

0.010

273

923/4

0.891

0.056

922

203

0.026

योग .. 5.895

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- देवपुर II तालाब योजना की नहर एवं स्पिल चेनल निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 29 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 03- अ-82-11-12-1326. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 भाग 1 ]

217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील-सोनकच्छ

(ग ) ग्राम-कुलाला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 हेक्टर.

भूमि खसरा नंबर

(1)

कुल रकबा (हेक्टर में ) (2)

0.18

11 पै.

0.22

12पै.

0.28

19 पै.

0.05

21/2 पै.

0.06

22/2 पै.

23 पै.

0.02

0.23

28 पै.

34/1 पै.

0.03 योग . 1.07

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुदासा तालाब की नहर निर्माण हेतु प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

देवास, दिनांक 8 जनवरी 2013

प्र. क्र. 07- अ-82-2011-12-27.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- टोंकखुर्द

(ग ) ग्राम- बुदासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टर.

कुल रकबा (हेक्टर में) (2)

भूमि खसरा नंबर (1)

0.52

49/1

49/2

0.53

127/2

0.70

0.50

655/3

0.69

662

0.07

687 पै.

योग . 3.01

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुदासा तालाब की नहर एवं तालाब निर्माण हेतु प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि का नक्शा( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 दिसम्बर 2012

क्र. 2265 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 32-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- सेंधवा 218

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग) ग्राम- पिपल्याडेब, प.ह.नं. 09

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.022 हेक्टर .

सर्वे नंबर

(1)

डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (2) 8/1

0.220 8/3

0.122

0.560 9/1 व 9/2

11/1 , 14/1 ,

0.300 11/1/1 , 14/2

12

0.150 13

0.330 17/3 व 37

0.140 14/112/20 व

0.330 14/112/21

14/112/22

0.032 15/3

0.090 15/4

0.142

0.380 16/1 व 16/2 व 38

17/2व 36

0.220 17/4

0.200

0.415 46/1/1/1/2 व 47/1

48

0.245 68/5

0.142 70/1

0.122 70/3

0.330 70/2

0.190 72/14

0.055 72/12

0.200 72/13

0.150 72/15

0.153

0.200 72/16

72/17

0.376 80/13

0.170 80/15

0.040 93/30

0.215 80/26

0.300 80/36

0.080 86/4

0.196

0.220 88/4 व 93/13

0.016 93/22 व 103/2

88/7

0.240 93/16

0.040 93/17

0.100 93/18

0.295

[भाग 1

(2)

(1)

0.180

93/21 व 103/1

0.425

96

97/4

0.056

97/5 व 99/1 व

0.265

99/4 व 102/3

0.170

97/6 व 99/2 व 102/6

99/5 व 102/2

0.150

0.020

100

107/4/1

0.050

9.022

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कमोदवाड़ा तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2266 - भू- अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 33-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बड़वानी

(ख ) तहसील- सेंधवा

(ग) ग्राम-कोलखेड़ा, प.ह.नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.421 हेक्टर.

सर्वे नंबर

डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.303

9/2व 10

0.057

22/1/5

11/1 व 11/2 व

0.073

12व 22/2 भाग 1 ]

(1)

(2)

22/1/4

0.016

11/3 व 14 व 16 व

0.102

17/1 व 17/3

21/1 व 22/1/3

0.370

22/1/8

0.081

23

0.316

25

0.185

29/1

0.202

30/1 व 31/5

0.285

40

0.264

60

0.036

22/1/7

0.385

26 व 27 व 64/75

0.183

0.089

29/2 व 30/3 व 31/6

31/3

0.049

0.567

34/1 व 34/2

34/3

0.142

64/79

0.008

38/1

0.210

39

0.049

41/1/1

0.049

46/4

0.050

46/6 व 47/6

0.090

46/7

0.110

62/1

0.110

62/2

0.040

योग : 4.421

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कमोदवाड़ा तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2264- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 34-अ-82-2011-12-भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- सेंधवा

(ग ) ग्राम- झापड़ीपाडला, प.ह.नं. 07

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.914 हेक्टर.

सर्वे नंबर

डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

72

0.494

113 व 114 व

0.040

115/2 व 116/2

120/1 व 120/2 व

0.348

120/3 व 120/4

0.081

123/3

0.178

124/1

124/2

0.138

0.040

136/1 व 137/1

45/1/1/1/2 व

0.121

140 व 301/2

141

0.113

45/1/2, 142/2 ,

0.194

143/1/1/2 व 145/6

0.049

143/1/1/3/2

143/1/1/4 व

0.020

143/1/1/7

0.061

147/1

0.154

169/1

0.210

169/13

169/2

0.162

169/22

0.065

0.020

169/10

0.057

169/15

0.057

169/21

169/23

0.065

0.117

170/1

0.069

170/3

0.028

170/5

0.121

183/5/1

183/5/2

0.090 220

(1)

(2)

185/1

0.109

185/2

0.125

185/3

0.032

185/4

0.113

186/6

0.202

186/7

0.048

187/1

0.138

188/1

0.049

187/3

0.020

188/2

0.182

0.260

147/3 व 193/2

193/3

0.121

194/2

0.190

194/3

0.109

194/1

0.186

194/4

0.065

234/1

0.049

236/1

0.247

236/2

0.389

239/1

0.113

241

0.090

257/4

0.032

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2260- भू-अर्जन- 2012 - रा.प्र.क्र. 36-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- वरला

(ग ) ग्राम- खुटवाड़ी , प.ह.नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.672 हेक्टर.

सर्वे नंबर

258/1

0.090

258/5

0.218

258/3

0.081

258/4

0.182

258/6

0.020

258/11

0.081

258/15

0.028

258/16

0.097

258/18

0.032

258/19

0.032

0.040

258/20

258/21

0.028

260/8

0.024

0.121

260/9

271/2

0.429

272

0.478

277

0.769

282

0.090

275/1

0.607

275/2

0.506

योग : 9.914

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कमोदवाड़ा तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.

(हेक्टर में) (1)

डूब भूमि का रकबा (2)

0.101

4/3 व 4/4 व 5 4

6/2

0.150

0.085

6/3

0.210

7/4

0.370

30/1/5

0.240

30/5/2

0.085

30/5/3

0.180

42/2/2

42/2/3

0.142

0.129

46/1 व 47/5 1

46/1 व 47/5

0.122

2

0121

46/1 व 47/5 3

0.101

48/3

0.049

48/4

0.160

48/5 भाग 1 ]

221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

50/2

0.101

56

0.142

57

0.380

69/1

0.040

69/7

0.061

72

0.260

73/1/1

0.140

73/1/2

0.303

3.672

योग :

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग- सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2261 - भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 37-अ-82-2011-12- भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- वरला

(ग ) ग्राम-केरमला, प.ह.नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.019 हेक्टर.

सर्वे नंबर

डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

82

0.202

0.073

84/5

84/6

0.089

85 व 86

0.061

(1)

(2)

0.073

87/2

0.073

87/3

90/2

0.101

0.129

90/3

0.081

90/4

0.101

90/5

0.081

90/6

0.202

98/1 व 99/2

98/2

0.081

0.081

98/3

0.061

98/4

98/6

0.178

117/1

0.049

0.073

117/2

0.081

118/1

0.101

118/3

0.048

118/4

योग : 2.019

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2262- भू-अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 40-अ-82-2011-12- भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- वरला 222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग) ग्राम- बलवाड़ी, प.ह.नं. 04

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.703 हेक्टर .

सर्वे नंबर

(1)

डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (2)

27/1

0.162

28/1

0.129

28/3

0.105

29/1

0.113

29/2

0.040

32

0.138

29/3

0.016

योग : 0.703

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2263 - भू- अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र. 41-अ-82-2011-12- भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-वरला

(ग) ग्राम- वरला, प.ह.नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.125 हेक्टर.

सर्वे नंबर

डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

135/3

0.170

137

0.174

(2)

(1)

0.162

139

0.146

141

0.170

142

0.081

145/1

0.081

145/2

0.040

145/3

0.101

146/1

योग : 1.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब की नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग - सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2259- भू- अर्जन- 2012- रा.प्र.क्र.42-अ-82-2011-12 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- वरला

(ग) ग्राम हिंगवा, प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-58.775 हेक्टर .

सर्वे नंबर

डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.040

9/6

9/7

0.032

0.040

9/8

0.506

9/9

1.044

20/1 भाग 1 ]

(1)

(2) 20/2

1.049 20/3

0.364 22/1

2.023

5.759 22/3

2.023 23/1

3.562 23/2

2.751 24

4.100 26/1

1.197 26/2

1.202 26/3

1.202 30

4.500 31/1

0.061 39

3.148 42/1

0.121 43/2

0.161 43/4

0.032 43/5

0.202 81/2

0.081 81/3

0.101 81/4

0.227 81/5

0.283 81/7

0.081 93

0.030 96

0.644

0.113 97/2

97/3

0.138 101/360

0.073 123/1

0.024 123/2

0.283 123/4

0.283 123/6

0.153 123/7

0.049 123/8

0.024

0.040 124

126/1

0.202 126/3

0.121 129/1

0.202 129/2

0.170 138

0.061 139

0.227 141/1

0.057 141/2

0.162 141/6

0.153

223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

0.040

141/8

0.061

143/6

0.162

144

0.061

145

147

0.405

0.081

154

0.061

156

159

0.304

0.129

162/2

0.040

168/1

0.061

168/2

0.024

169

170

0.024

172

0.024

0.113

192/1

0.129

192/2

192/3

0.089

192/4

0.113

0.097

192/5

192/6

0.113

192/7

0.089

0.089

192/8

0.291

193 व 194

209/1

0.146

215

0.121

0.227

262/4

265/6

0.121

0.178

266/1

266/6

0.061

266/7

0.073

0.057

274/1

0.049

274/2

0.024

274/4

0.024

274/5

0.020

275/1

0.032

275/3

275/4

0.024

0.024

275/5

0.024

275/6

278

0.032

0.161

280/1

0.020

280/2

280/3

0.178 224

(1)

(2)

280/4

0.020

281/1

0.073

281/2

0.049

281/3

0.040

281/4

0.040

281/5

0.040

281/6

0.032

281/7

0.049

282/1

0.040

282/2

0.020

282/3

0.020

0.020

282/4

282/5

0.020

282/6

0.040

295/1

0.210

295/3

0.121

295/4

0.161

295/5

0.161

0.081

295/11

295/12

0.061

296/1

0.153

296/2

0.049

296/3

0.020

297/2

0.101

325/447

1.153

325/448

0.121

325/450/1

1.011

325/450/2

0.430

325/451

2.000

325/452

1.821

325/453

0.809

2.000

325/462

325/463

1.696

325/464

1.679

325/465/1

0.935

325/465/2

0.202

योग .. 58.775

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-टोरी तालाब एवं नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 1 जनवरी 2013

प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-37.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील-आमला

(ग ) नगर/ग्राम- बिसखान , पटवारी हल्का नम्बर-67 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.350 हेक्टेयर

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

148/1

0.051

0.051

153/1

148/2

0.051

0.051

153/2

149

0.074

0.186

151

150/1

0.026

150/2

0.037

0.026

150/3

0.056

155/3

0.009

155/2

155/9

0.046

0.060

155/1

0.121

158

0.153

164

163

0.093

166

0.102

0.190

179 भाग 1 ]

225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

180/2

0.014

180/3

0.051

181/1

0.028

182

0.181

303

0.372

308/10

0.181

316/4

0.051

0.084

316/2

316/5

0.023

320

0.232

0.070

316/3

308/11

0.004

328

0.251

329

0.116

334/1

0.249

334/3

0.033

334/4

0.033

334/5

0.046

356/5

0.037

334/2

0.056

0.056

356/2

0.070

357/1

367

0.348

0.098

395/2

395/3

0.242

401

0.390

402

0.172

403

0.121

404

0,093

0.149

405

406

0.111

316/1

0.005

5.350

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकताहै.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 4 - अ. - 82- वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-38.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आमला

(ग ) नगर/ग्राम- खारी , पटवारी हल्का नम्बर-67 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.286 हेक्टेयर

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.121

166/8

166/7

0.190

176

0.135

0.139

177

0.186

175/2

175/5

0.088

0.060

175/4

0.028

172

294/1

0.102

0.042

294/2

0.065

295

0.060

296/1

296/2

0.070

1.286

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 5- अ. -82-वर्ष 2012-13- भू-अर्जन-39.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बैतूल

(ख) तहसील-आमला

(ग ) नगर/ग्राम-केकडिया , पटवारी हल्का नम्बर-66 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.227 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

192

0.279

0.065.

190/2

191

0.372

118/1

0.511

योग .. 1.227

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकताहै.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ. - 82- वर्ष 2012-13- भू-अर्जन-40.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आमला

(ग) नगर/ ग्राम- डुडरिया, पटवारी हल्का नम्बर-66 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.084 हेक्टेयर

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.056

142

0.028

143/1

150

0.302

0.153

151/1

0.139

152/1

0.167

153

0.125

159

154

0.149

0.046

156

0.046

162/2

163

0.098

0.079

367

0.107

373/2

0.116

374/1

0.390

359

0.070

332/8

332/7

0.046

332/6

0.139

0.163

332/1

0.065

317

0.209

316

0.265

243/1

0.070

245

0.008

251/1

0.008

251/2 भाग 1 ]

227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

251/3

0.008

251/4

0.008

0.008

251/5

251/6

0.008

252/1

0.014

252/2

0.014

252/3

0.014

252/4

0.014

0.020

268/1

268/2

0.020

252/5

0.014

253

0.074

269

0.255

267

0.279

288

0.172

287/2

0.116

281/5

0.283

91/1

0.167

91/6

0.093

85/3

0.121

85/2

0.102

162/3

0.139

373/1

0.051

375/1

0.046

योग .. 5.084

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकताहै.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. एफ. 03 - भू-अर्जन-12-2-1-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) नगर/ग्राम- खारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.472 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.359

263/2क/2

0.036

272/2क/2

0.077

480

निजी खाता भूमि योग .. 0.472

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 3 जनवरी 2013

क्र. भू-अर्जन- प्र . क्र.1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 228

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- डूड़ाखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-66.927 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

60/1

0.569

60/2

0.250

61

0.062

63

0.170

67

0.101

73

0.219

74

0.032

85

0.158

77/1

0.507

80

0.316

81

0.413

82

0.101

83

0.263

84

0.077

86

0.186

153/46

0.040

153/47

0.263

89/1

1.582

0.405

89/2

91

0.781

0.615

144 द

91ब/1

0.178

0.178

91 स

93

0.644

93अ

0.833

95

0.077

96

0.320

0.012

97

98

0.308

99

0.976

(2)

(1)

0.247

100

0.146

101

110

0.182

111

0.615

103

0.364

104

0.150

0.134

105/657

105

1.133

105/658

1.056

106

1.015

0.020

107

108

0.543

109

0.150

0.024

119

0.170

120

0.154

121

122

0.134

0.024

123

0.279

124

0.506

128

0.154

126

0.065

286

0.251

287

288

0.380

0.125

289

290

0.089

291

0.263

0.154

292

0.174

294

0.291

311

312

0.198

127/11/1

1.000

127/12अ

0.090

129/3/1

0.275

0.620

127/11/2

0.050

127/12ब

127/14/1

0.613

127/14/2

0.151

0.200

127/14/3

129/3/2

0.307

0.620

127/11/3

0.620

127/10/2

0.680

127/3

0.809

127/4 भाग 1 ]

229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 127/5/1

0.809 127/5/2

1.214 127/6

0.733 127/7/1

0.809 127/8/1

0.900 127/8/2

0.401 127/9

0.200 129/1

0.950 129/2

0.220 129 अ

0.291 130

0.971 130 अ

0.279 132

2.816 134

0.316 142

0.397 137

0.231 139

0.275 146

0.182 140

0.368 143

0.502 144

1.130 144 अ

0.080 144 ब

0.454 144 स

0.271 148/1

1.620 148/2

1.322 148/3

0.400 148/4

0.632 149/2

0.720 154/2

0.405 150

0.146 151

0.093 152

0.105 153

2.116 154/1

0.760 155/1

0.600 155/2

0.302 156

0.049 157

0.157 158

0.304 159

0.336

0.077 160

161

0.085 162

0.142 164

0.028

(2)

(1)

165

0.875

0.471

167

168/1

0.060

0.060

168/2

168/3

0.060

0.060

168/4

0.060

168/5

0.060

168/6

0.870

222/1

0.020

245

0.275

249

252

0.040

0.162

254

0.008

255

256

0.081

0.016

257

0.040

262

263

0.400

0.239

264

265

0.308

0.016

266

267

0.506

0.081

268

0.446

246

0.040

247

0.117

251

0.332

253

0.510

328

330

0.109

269/1

0.051

0.020

270/1

0.023

271/2

272/1

0.156

0.126

273/2

0.431

274/2

0.033

275/2

0.288

276/1

0.032

277/1

0.070

278/1

0.031

278/3

0.083

279/1

0.040

279/3

280/3

0.013

0.267

280/1 230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) (1)

282/1

0.125 283/2

0.129 284/2

0.054 285/2

0.022 339/1

0.042 318/2

0.049

0.038 316/1

317/1

0.158 320/1

0.015 321/1

0.215 322/1

0.113 323/1

0.028 269/1

0.050

0.020 270/3

271/1

0.022 272/2

0.156

0.125 273/1

274/1

0.431 275/1

0.032

0.287 276/2

277/2

0.033

0.070 278/2

278/4

0.031 279/2

0.084 279/4

0.040 280/2

0.014 281/2

0.267 282/2

0.126 83/1

0.130 284/1

0.055 285/1

0.023 339/3

0.043

0.048 318/1

316/2

0.038

0.158 317/2

320/2

0.014

0.050 338/1

321/2

0.215 322/2

0.113 323/2

0.028 270/2

0.005

(2)

(1)

0.005

280/1

0.016

319

0.016

339/2

0.170

293

0.020

295

0.206

296

0.170

297

0.150

298

0.085

299

300

0.186

0.186

301

0.016

302

0.016

303

0.144

306

0.115

308/2

310/2

0.154

0.115

308/1

0.154

310/1

0.206

313

0.186

315

359

0.049

0.036

360

361

0.809

364

0.016

0.081

365

0.020

325

326

0.113

0.141

327

0.105

329

0.080

333

356

0.420

357

358

योग : 66.927

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यक है- बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब एवं बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र.1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील -टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- बहादुरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.217 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

551/1

0.120

560/2

0.097

योग : 0.217

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. - भू- अर्जन-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम-नारायणपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 13.823 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.080

1

0.069

2

0.032

4

7

0.069

12

0.081

13

0.057

0.008

15

3

0.073

5

0.036

0.069

6

8

0.012

9

0.036

0.073

10

11

0.089

14

0.069

16

0.089

0.359

17

0.230

18

24

0.130

0.040

25

26

0.304

0.012

27

28

0.299

0.283

29

30

0.312

0.809

184/3

0.405

184/1/1

0.330

184/1/3

0.404

184/1/3

0.340

184/4/1

184/4/2

0.340

0.340

184/4/3

184/2

2.015

186

0.210

0.040

187

184/3

0.214

0.527

188

195

0.100

0.202

196/1

218

0.223

220

0.283

0.097

221 232

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

222

0.069

223

0.045

224

0.057

225

0.089

232

0.121

233

0.077

237

0.134

247

0.299

226

0.089

234

0.064

246

0.081

227

0.065

228

0.069

235

0.061

238

0.125

260/2

0.450

261

0.430

262/2

0.101

268

0.040

0.040

269

275

0.170

276

0.081

278

0.130

280

0.146

योग : 13.823

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब एवं बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) -अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-प्र.क्र. 2-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम-परसुवां

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.669 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.083

518

0.012

519

0.051

515

0.065

516

0.032

511

512

0.035

0.051

489

0.096

369

377

0.025

0.046

487

0.105

387

391

0.019

0.093

376

0.013

378

373

0.045

0.044

480

370

0.022

0.071

448

0.085

452

444

0.039

0.032

442

0.077

441

0.013

439

438/1

0.086

0.089

405

0.058

402/1

460

0.115

0.084

462

0.083

403

योग : 1.669

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम-स्याग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.601 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

54

0.100

55

0.096

67

0.056

74

0.024

540/916

0.016

56

0.024

65

0.056

68

0.096

70

0.148

109

0.088

111

0.032

112

0.052

119/1

0.144

122

0.152

218

0.084

230

0.050

231

0.024

232

0.048

235

0.064

241

0.048

243

0.072

0.080

341

345

0.056

348

0.056

350

0.52

(2)

(1)

0.056

370

0.216

379

0.064

385

0.072

386

0.112

405

0.080

407

0.056

408

0.080

409

0.036

494

0.036

499

0.024

497

0.108

498

0.016

511

0.016

512

0.013

514

0.060

518

0.056

879

0.012

513

0.016

522

509/918

0.012

0.064

509/923

0.012

523

0.044

539

0.028

538

0.032

540/2

0.032

540/917

0.136

541

543

0.016

0.016

544

0.032

547

0.100

549

0.012

550

0.040

555

0.028

551

0.016

556

0.084

557

0.024

558

565

0.044 234

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

568

0.036

569

0.020

572

0.040

0.016

677

678

0.056

679

0.056

680

0.048

700

0.036

701

0.040

710

0.089

711/938

0.024

875

0.072

876

0.076

0.112

939

718

0.004

719

0.016

881

0.048

892

0.080

893

0.040

894

0.073

योग : 4.601

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन- प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम-प्रेमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.593 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.202

715/1

0.037

687/720/3

0.128

715/2

0.226

715/3

योग : 0.593

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- रानीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.424 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.025

194

0.003

211/1

0.211

108/4

0.029

212

0.032

215

0.022

216

0.041

274 भाग 1 ]

235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) (1)

277

0.041 413

0.019

0.044 415

276

0.044 278

0.035 279

0.051 345

0.057

0.089 346

361

0.144 362/1

0.057 362/2

0.038 362/5

0.016 440

0.025 570

0.032 586

0.025 572

0.032 573

0.009 577

0.054 581

0.035 583/2

0.006 585

0.057 632

0.009 633

0.009 643

0.028 645

0.096 682

0.330 693

0.153

0.070 719

694

0.077 743

0.096 751

0.009 752

0.134 754

0.083 782/1

0.105

0.012 783

784

0.173 785

0.243

0.057 786

787

0.365 110/1

0.102

योग : 3.424 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-प्र.क्र. 21-अ-82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- बुड़कीखेरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-80.664 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.600

3/3

7/2

0.555

7/3

1.619

0.120

12

0.080

15

0.067

16

0.063

17

0.290

18

0.250

19

21

0.097

0.202

22

0.109

23

0.308

24

0.356

25

0.565

26

0.053

27 236

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) (1)

28/2/4

1.000 20

0.230 34

0.032 36

0.368 37

0.094 38

0.190

0.470 35/1क

30

0.140 31

0.437

0.500 32

33

1.623 35/ 1 ख

0.470

0.104 35/1 ग

35/2

1.012 39

1.651 41

1.420 42

2.007 44/1

0.599 46/2

0.429 65

0.125 95

0.200

0.130 44/2

0.593 46/1

0.429 45

0.656 47

0.304 48/1

0.430 56

0.991 57

0.105 60

0.696 50

0.547 52

0.918 55

0.352 61

0.543 62/3

0.138 59/2

0.380 62/2

0.219 63

0.417 64

0.316 100

0.125 101

0.666

(2)

(1)

0.429

66

0.466

167

0.125

65

67

1.477

68

0.571

0.279

69

0.142

82

0.069

83

84

0.265

0.630

85

0.142

86

0.206

87

0.024

88

0.809

89

0.384

90

0.125

91

0.425

92

0.445

93

0.024

94

96

0.160

0.245

97

0.101

98

48/2

0.841

2.047

70

0.279

71

72

0.141

0.065

73

0.502

74

0.028

75

0.028

76

77

0.162

78

0.093

0.036

79

80

0.016

0.316

81

1.181

54

0.057

58

1.214

59/1

0.809

62/1

0.219

99

0.090

984 भाग 1 ]

237

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) (1)

0.030 971

973

0.060 103

0.020 986

0.193 106

0.200 107

0.069 969

0.040 113

0.061 114

0.040 115

0.039 116

0.085 125

0.070 122/2

0.425 161

0.552 122/3

0.470 124

0.005 126

0.070 127

0.125 149

5.666 150

0.271 151

0.480 152

0.070 153

0.700

0.967 163

164

0.636 128

0.134 129

0.247

0.065 130

131

0.036 132

0.012 133

0.053

0.160 134

135

0.283 136

0.036 137

0.024 138

0.146 139

0.304 140

0.081 141

0.032 142

0.117 143

0.105 (1)

(2)

0.263

144

145

0.344

0.036

146

0.405

147/1

0.405

148

0.140

147/2

0.070

160

0.350

175/1

162

0.150

0.202

165

0.458

166

1.117

168

1.360

170

0.146

174

0.130

181

0.070

175/2

0.175

177

0.020

180

182

0.090

0.080

183

854

0.384

0.620

855

0.040

857

0.110

858

0.100

871

875

0.040

0.110

876

0.300

860/2

0.300

896

897

0.020

0.070

898

899

0.100

0.040

900

0.120

901

0.336

902

0.441

903

905

0.235

0.202

906

0.113

907

0.263

908

0.073

909 238

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 910

0.166 911

0.105 912

0.073 913

0.154 916/3

0.170 917

0.085 918

0.060 915

0.070 916/1

0.340 916/2

0.140 919

0.070 920

0.090 921

0.073 922

0.020 923

0.360 924

0.559 925

0.498 927

0.061 928/1

0.061 929

0.398

0.700 931

932

0.142 933

0.129 934

0.117 935

0.028 936

0.045 938

0.070 939

0.045 940

0.040 941

0.154 942

0.085 943

0.073 944

0.150 945/3

0.777 945/4

0.300 946

0.012 945/1068

1.108 947

0.060 987/1

1.028 961/1

0.210 961/2

1.011 (1)

(2)

962

1.630

0.061

963

0.259

964

965

0.284

966

0.348

0.089

967

0.032

972

0.060

974

0.360

988

989

0.105

0.024

990

991

0.275

0.235

992

0.182

993

0.012

994

0.053

995

0.093

996

987/2

0.202

968

0.032

0.022

970

0.051

975

985

0.154

योग : 80.664

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बहादुरगढ़ तालाब योजना के डूब एवं बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 4 जनवरी 2013

ई. क्र. 49- रीडर- 12- प्र.क्र. 2- अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन भाग 1 ]

239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मन्दसौर

(ख ) तहसील- सीतामऊ

(ग) ग्राम- कम्माखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.000 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

150/मिन-1

3.000 योग : 3.000

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोटेश्वर तालाब योजनान्तर्गत स्पिल एवं एप्रोच से प्राप्त मिट्टी की डंपिंग हेतु .

(3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013

प्र. क्र. 78 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- डबरा

(ग ) ग्राम -जौरासी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

533

0.437 योग : 0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्र. भू-अर्जन- 2012-81.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- मानपुर

(ग) ग्राम- पटेहरा, पटवारी हल्का नं.-51

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.583 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.905

501/2

500

0.332

388/2

0.342 240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 388/3

0.342 388/4

0.285 389/4

0.120 388/5

0.230 501/3

0.572 384/6

0.300 501/6

0.380 388/9

0.280 388/10

0.080

0.280 501/07

388/11

0.720 501/8

0.250 501/9

0.384 387/2क

0.200 387/ 2ख

0.200 387/3

0.259 386

0.036 385/1 क

0.038 385/ 1 ख

0.039 383/1

0.420 383/2

0.420 384/5

1.210 388/6

0.060 387/1 क

0.089 381

0.180 382

0.020 497/3

0.240 380/2

0.200 497/3

0.100 496

0.029 493/3

0.202 494/6

0.168 258/4

0.164 258/5

0.082 258/511

0.025

0.100 246/ 1 ख

246/6

0.200 201/5

0.100

योग-निजी भूमि: 11.583

(2)

(1)

शासकीय भूमि

501/1

3.245

388/1 क

1.604

384/1 क

0.256

0.200

497/1

502

3.269

0.400

327/2

380/3

0.300

364

0.160

499

0.129

0.380

497/2

0.050

372/1 ब

0.080

372/2

0.168

501/1

246/1क

0.250

0.125

497/2

22.199

कुल योग

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील- मानपुर

(ग ) ग्राम - कुठुलिया, पटवारी हल्का नं.- 51 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.576 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.060

166/1

0.075

166/2

0.040

163/1

163/2

0.040

289/2

0.024

215/391

0.132

169

0.056

207/1

0.036

0.080

209

192/396

0.030 भाग 1 ]

241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) (1)

392

0.040 216

0.012 217/1

0.020 220

0.020 217/2

0.016 270/2

0.050 270/1

0.080 270/3

0.050 270/401

0.032 291/1

0.184 291/2

0.092 291/3

0.093 292

0.052 307/2

0.158 307/3

0.020 305/2

0.070 305/3

0.080 332

0.024 331

0.010 330

0.010 313

0.030 314

0.024 284/2

0.036 355/5

0.160 355/3ख

0.100 355/3क

0.060 355/7क

0.040 355/408

0.060 373

0.080 370/2

0.120 171

0.100

0.020 368

372

0.060

योग- निजी भूमि : 2.576

शासकीय भूमि 172

0.280 225

0.040 221

0.050 284/1

0.200

(2)

(1)

0.300

355/2

0.300

357/1

0.100

173

0.104

284/5

0.240

374/4

4.190

कुल योग

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील- मानपुर

(ग) ग्राम सेमरा , पटवारी हल्का नं.- 53

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.589 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.120

604/6

86

0.024

593

0.024

0.020

87

0.064

596

77/1

0.012

77/2

0.012

0.010

78

0.010

79

88

0.012

0.020

89/1

89/2

0.020

0.024

90

0.072

68

72

0.020

101

0.020

102

0.020

0.025

98

0.020

106/1

106/2

0.040

योग-निजी भूमि : 0.589 242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

शासकीय भूमि

604/1

0.100 33/1

0.120 604/5

0.080

0.889

कुल योग

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील-मानपुर

(ग) ग्राम-सेमरीटोला, पटवारी हल्का नं.-53 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.177 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2) 120/2

0.160 120/4

0.080 135/2

0.100 135/1

0.080 134/2

0.020 131

0.080 157

0.072 132/1

0.040 132/2

0.040 149/1

0.100 148/2

0.145 152

0.120 160/2क

0.020 160/2ख

0.020 160/2ग

0.020 156/ 1 ख

0.080 योग-निजी भूमि : 1.177

शासकीय भूमि

118/1

0.100 141

0.040 110

0.180 158

0.020

कुल योग 1.517

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उमरिया

(ख) तहसील- मानपुर

(ग ) ग्राम-सिगुड़ी, पटवारी हल्का नं.- 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.383 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

शासकीय भूमि

0.800

1103/2

2.003

1105

1108/2

0.580

3.383

कुल योग

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील-मानपुर

(ग ) ग्राम- भड़ारी , पटवारी हल्का नं .- 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

शासकीय भूमि

0.560

2

0.200

165/1

0.200

165/2

0.480

166

कुल योग 1.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भड़ारी जलाशय योजना, शीर्ष एवं नगर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, जिलाध्यक्ष उमरिया (म.प्र. ) एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया ( म.प्र. ) में किया जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 233 - भू- अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (दाता ग्राम से किला अमरगढ सड़क निर्माण ) प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़ के ग्राम - दण्डजागीर , हमीरपुरा जागीर, पडिया, कराडिया, धनवासकला, भियापुरा, पाटडीकला, भवानीपुरा , भगोतीपुरा , शंकल्या, बावडीपुरा , डुंगापुरा , शोभापुरा , अमरगढ़.

(ग) लगभग क्षेत्रफल- 24.655 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

ग्राम- दण्डजागीर

1/1

0.048

1/9

0.044

1/12

0.032

0.064

23

0.120

21/1

0.010

1/2

0.019

1/10

0.044

13

0.320

98/2

0.016

25

0.110

26/1

0.026

1/3

0.020

0.032

2

0.120

(2)

(1)

11/2

0.040

0.026

26/2

1.091

योग :

ग्राम-हमीरपुरा

0.240

46

0.084

112

0.028

58

0.064

48/1/1

0.100

111

113

0.016

योग : 0.532

ग्राम-पडिया

0.120

190/1

0.010

346/2

347/2

0.086

0.040

349/1

349/4

0.040

0.066

330/1

331/2

0.033

0.088

298

0.010

321

170

0.044

0.088

297

151

0.134

0.025

211

0.120

190/2

346/3

0.012

347/3

0.086

349/2

0.040

0.070

326/2

0.066

330/2

0.080

333/1

169

0.063

150

0.068

0.184

191

0.025

211/1

0.080

174

0.010

346/1 244

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 347/1

0.086 347/4

0.086 349/3

0.040

0.044 331/1/2

0.044 331/1/1

157

0,005 300

0.090 158

0.100 193

0.025 150

0.065 209

0.088

योग : 2.361

ग्राम-कराडिया 71

0.080 76

0.240 84/1

0.024 84/2/2

0.096 91

0.028 101/3

0.060 177/1

0.005 217

0.024 90

0.024 83/1

0.020 88/1

0.028 88/2

0.030 95

0.112 211

0.038

0.202 178

72

0.174 83/2

0.030

0.077 213/1

89

0.016

0.224 99

100

0.010 216

0.172

योग : 1.714

ग्राम-धनवासकला 75/1/1

0.137

(2)

(1)

142

0.098

309/2

0.030

0.020

459/675

472/1

0.068

0.010

132

0.030

144/1/1

309/1

0.026

459/676

0.020

0.128

136

0.095

144/2

310/1

0.010

71

0.010

योग : 0.682

ग्राम-भियापुरा

272/2

0.252

293

0.084

0.088

294

315

0.096

0.094

326/2

0.056

416 अ

0.176

429/2

0.176

279

0.084

286

313

0.044

0.064

312

0.086

415अ

0.044

416 ब

432

0.132

0.040

274

0.120

392

314

0.036

0.152

326/1

0.092

415 ब

418

0.290

योग : 2.206

ग्राम-पाटडीकला

0.160

176

455/3

0.073 245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

248/4

0.080 581/3

0.009 455/1

0.036 248/1

0.080 458/4

0.019 192/2

0.165

0.040 251/1

372

0.108 511

0.010 453

0.200

0.320 454

370

0.370 354

0.250 514

0.070

0.045 555/1

518

0.010 538

0.051

0.042 574

582

0.080 552

0.256 178

0.136

0.019 458/2

172/2

0.062 248/3

0.080

0.019 458/1

172/4

0.062

0.080 248/2

192/1

0.165 251/3

0.040 387

0.258 580

0.078 236

0.024 457

0.116 462/2

0.120

0.220 368

521

0.051 517/2

0.030 536

0.048

0.040 550

576

0.162 616/1

0.264

(2)

(1)

0.120

553/2

0.062

172/1

0.009

581/4

0.019

458/3

0.062

172/3

0.009

581/1

0.036

455/2

0.388

182

0.165

192/3

0.040

251/2

0.277

357

0.130

386

0.072

350

0.024

456

0.024

342

0.038

513

0.030

517/1

555/2

0.045

0.044

537

0.120

556

0.064

579

0.025

613/712

योग : 6.351

ग्राम-भवानीपुरा

0.135

239/1

0.053

242/1

0.992

248

0.020

253/2

258

0.344

0.060

259/6

0.180

297

0.135

239/2

0.054

242/2

0.091

249

0.050

254/1

0.120

259/1

0.066

260

0.340

320

0.135

239/3 246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 242/3

0.054 253/1

0.020 254/2

0.050 259/3

0.060 296

0.112 319

0.060

योग : 3.131

ग्राम-राकल्या

0.140 1

6

0.080 18

0.200 31

0.255 93

0.152 7

0.110 19

0.044 92

0.132 34

0.176 94

0.290 5

0.086 17

0.134 29

0.168 91

0.136

योग : 2.103

ग्राम-भगवतीपुर 3/1

0.060 5

0.150 3/5

0.060 7/1

0.018 4

0.190

योग : 0.478

ग्राम-डुंगरपुर

0.013 6अ

6स

0.013 10.

0.058 6ब

0.013 (1)

(2)

0.076

7ब

0.040

11

7अ

0.068

0.022

8

योग : 0.303

ग्राम-बावड़ीपुरा

0.470

2/1

0.050

2/4

0.050

2/2

0.182

2

0.050

2/3

योग : 0.802

ग्राम-शोभापुरा

24

0.394

0.173

41

0.050

28/1

0.281

32

0.047

31/2

0,050

39

0.145

42

0.020

44

38

0.050

0.005

52

0.025

64/2

125

0.005

0.012

129

0.047

31/1

0.076

127

0.155

36/4

0.020

110

0.020

94

0.086

46

0.074

43

54

0.005

30

0.094

27

0.164

0.076

130

0.050

28/3 भाग 1 ]

247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

36/1

0.055

37

0.196

111

0.005

103

0.060

64/1

0.127

51/9

0.044

55

0.005

108

0.015

योग : 2.631

ग्राम-अमरगढ़

52

0.028

62

0.040

56

0.032

63

0.090

0.032

61

योग : 0.222

(2) उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ( दाताग्राम से किला अमरगढ़ सड़क निर्माण ) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 235 - भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( चाटूखेडा से सुस्तानी सड़क निर्माण ) प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजगढ़

(ख ) तहसील- राजगढ़ के ग्राम- चाटूखेडा सौंध्यिा , लसुडलीधाकड़, पीपलखेड़ा, गिन्दोरी, सुस्तानी, दुबली, चोतरा, धुलेन, देवलीचारण, लटूरी दांगी.

(ग) लगभग क्षेत्रफल-12.990 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-चाटूखेडा सौंध्यिा

247

0.010

0.025

260

0.016

264

0.008

308

0.016

307

0.025

312

0.022

321

0.044

358/1

0.006

324/3

0.006

335/1

348/2

0.006

0.012

351/3

0.010

351/2

358/2

0.054

0.006

334/2

0.004

335/2

0.004

348/1

306

0.008

0.016

338

349

0.018

0.024

350

0.016

356

0.015

333

0.006

348/3

0.020

334/1

0.018

351/1

0.008

335/3

0.016

255

256

0.040

0.024

258/1

258/2

0.030

0.018

466

0.008

456/4

462

0.016

320

0.032

329

0.010

0.010

339

358/3

0.064

योग : 0.691 248

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

ग्राम-लसुडलीधाकड़

0.032 410/3

452/1/2

0.007 452/2/2

0.008 415/1

0.004 417

0.028 441

0.036 443/1

0.009 443/2

0.010 444

0.009 445

0.009 446

0.012 448/2

0.003 448/1

0.003 449

0.012 451/1/1

0.016 451/1/2

0.020 451/2/1

0.008 453/1/1

0.002 451/2/2

0.008 452/1/1

0.007 452/2/1

0.008 453/1/2

0.003 453/1/3

0.003 454/3

0.040 820/1

0.002 519

0.030 520

0.003 521/1

0.038 521/2

0.038 619

0.015 620

0.040 621

0.045 622

0.002 761

0.035 762

0.032

0.280 708/3

710/4

0.032 712/2

0.166 710/2

0.110 (1)

(2)

0.142

710/3

0.400

710/5

0.035

710/1

0.010

763/1

0.040

768

0.044

769

0.004

771/1

0.004

771/2

772

0.046

0.005

819

775

0.031

816/1

0.044

0.044

816/2

0.014

818/1

0.006

821/1

0.010

821/2

0.003

822

837

0.056

0.032

840

0.016

453/3

0.032

453/4

योग : 2.183

ग्राम-पीपलखेड़ा

3/1

0.016

86/1

0.025

87/1

0.034

92/1

0.056

0.035

255/3

354/1

0.016

0.040

87/2

0.013

88/1

92/2

0.016

0.004

258/1

0.002

319/3

0.040

87/3

88/2

0.027

0.004

258/2

0.002

319/1

351/1

0.006 भाग 1 ]

249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) (1)

81

0.025 83

0.202 32

0.025

0.114 84

235

0.008 236

0.030 237

0.015 262

0.048 352

0.024 353/666

0.010

0.075 259

248/2

0,008 307/1

0.061 326

0.017

0.008 227

544/1/1

0.006 37

0.040 544/1/2

0,006 15

0.060 35

0.008 228

0.032 33

0.013 14

0.060 308

0.032 320

0.020

0.015 294

543/3

0.008 544/2

0.015 4/2

0.006 86/2

0.025 319/2

0.002 76

0.032 82/1

0.052

0.050 74

75

0.139 42/1

0.016 255/2

0.035 256

0.012

0.060 31/2

34

0.020

0.040 261/2

(2)

(1)

321

0.051

0.025

323

0.025

295/1

0.008

543/1

0.025

295/2

0.008

543/2

598/2

0.120

7/2/1

0.003

0.012

7/2/2

0.035

255/1

0.040

31/1

0.036

324

योग : 2.198

ग्राम-गिन्दोरी

0.010

213/2

583/2

0.025

220/1

0.035

0.018

251

221

0.018

222

0.020

0.037

229/1

0.012

229/2

0.005

242/1

243/1

0.051

560/1

0.050

0.016

582/1

0.024

583/1

0.080

584/1

0.045

253

0.003

643

0.070

644

0.010

580/2

0.080

584/2

0.030

256, 257

0.042

582/2

0.019

223

0.021

264

0.051

265

0.045

267

0.013

270/2 250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

0.008 559/2, 560/2

562/2

0.010

0.021 575/2 , 576/2

0.010 575/3 , 576/3

578/2

0.054 626/1

0.053

0.003 631/2

0.024 627/2

649

0.080 562/1

0.015

0.005 562/3

562/4

0.005 627/1

0.050 629/2

0.003 626/2

0.048 641/1

0.032 650

0.255 270/1

0.012

0.012 575/4, 576/4

632

0.060 648

0.057

0.032 575/1/1 , 576/1/1

0.032 575/1/2 , 576/1/2

0.010 249/2

250

0.012

0.032 271/1

271/2

0.017

0.015 271/3

635/2/2

0.060 625/1/2

0.067

योग : 1.924

ग्राम-सुस्तानी 324

0.006 326

0.003

0.012 321

319

0.005 215

0.005

0.005 249

217

0.005 247/1

0.003

(2)

(1)

0.002

218/1

0.004

241/1

0.005

248

0.006

318

0.006

188

0.018

0.012

216

योग : 0.097

ग्राम- दुबली

0.253

16/2

0.018

20/1

20/2

0.116

0.005

21/2

0.064

20/3

0.035

20/4/1

0.150

21/3

0.009

23/4

0.098

18/4

0.098

18/5

0.100

18/6

0.009

20/4/2

योग : 0.955

ग्राम-चोतरा

0.056

67/1

0.012

68/2

0.022

70/1

0.010

67/2/1

0.011

68/1/1

0.013

70/2/1

0.010

67/2/2

0.011

68/1/2

0.013

70/2/2

67/2/3

0.010

0.010

68/1/3

0.014

70/2/3

0.072

312/1

0.101

312/2

0.072

541

0.050

540 251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.082 539

528

0.114 523

0.136 526

0.072

योग : 0.891

ग्राम-धुलैन 8/1

0.165 8/2

0.092 10/1/1

0.081

0.196 58/1

10/1/2

0.081

0.020 32/2

58/2

0.196 14/1

0.024 32/1

0.240 33/1

0.128

0.010 39/1

34/1

0.108 34/2

0.108 35

0.080 86

0.060 85/2

0.038

0.210 40/2

57/2/1

0.156

0.040 85/1

84

0.008 40/1/1

0.056 57/1/2

0.080 39/4

0.010 41/2

0.096 57/1/1

0.080 62/1

0.180 64/4

0.112 62/2

0.080 62/3

0.015 66/1

0.015 60

0.032

0.078 61

योग : 2.875

(2)

(1)

ग्राम- देवलीचारण

0.138

356/9

0.180

356/8

योग : 0.318

ग्राम-लटूरी दांगी

0.010

415/1

0.010

416

0.035

221/1

275/1

0.005

0.027

478/2

0.016

269/1

0.008

269/2

0.008

269/3

0.012

268

0.090

231

222

0.095

0.010

226/1

0.050

226/2

223/4

0.090

0.040

226/3

224

0.085

0.035

480/2

0.035

480/1/1

0.085

450

0.045

473

0.032

476/2

0.028

478/1

0.035

221/2

योग : 0.851

(2) उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है ( चाटुखेड़ा से सुस्तानी सड़क निर्माण) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. 01 - भू- अर्जन-मान- जोबट परि.- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम-दुगांवा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हैक्टर .

अनुसूची

सर्वे नंबर निजी

अर्जित रकबा (हैक्ट. में)

(1)

(2)

218/01

0.145 योग : 0.145

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोबट सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मान परियोजना, धार जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -16 कुक्षी जिला धार के कार्यालय के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 22-भू- अर्जन- 2012- भू-अर्जन प्र. क्र. 3- अ-82-2011- 12-संशोधन.-कार्यालयीन पत्र क्रं. 219- भू-अर्जन-2012 धार दिनांक 25 जुलाई 2012 से ग्राम सेमल्दा तहसील धरमपुरी जिला धार का रकबा 0.144 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 का क्रमांक - एक ) की धारा-6 के अंतर्गत जारी उदघोषणा, प्रयोजन, ओंकारेश्वर परियोजना की दायी तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 3 अगस्त 2012 के पृष्ठ क्रमांक 3035 पर तथा समाचार- पत्र पीपुल्स समाचार दिनांक 29 जुलाई 2012, दैनिक अवन्तिका दिनांक 29 जुलाई 2012 एवं स्वदेश दिनांक 31 जुलाई 2012 को हुआ है. जिनका जी नम्बर 17683/12 है. उक्त प्रकाशन में खसरा क्रं. 185/1 के स्थान पर खसरा क्रं. 185/5 प्रकाशित हो गया है. अतः निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

संशोधित उद्घोषणा

ग्राम- सेमल्दा, तहसील- धरमपुरी , जिला- धार पूर्वमें प्रकाशित खसरा नम्बर

संशोधित प्रविष्टि खसरा नम्बर

(2) 185/1

(1) 185/5

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 11 जनवरी 2013

पत्र क्र. क - भू- अर्जन- हटा-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- बटियागढ़

(ग) नगर/ ग्राम-फतेहपुर, नीमी, खैरी रामदास (घ ) लगभग क्षेत्रफल-18.46 हेक्टेयर.

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-फतेहपुर

0.06

203/1 में से

0.26

201/5, 203/5 में से भाग 1 ]

253

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

0.28 201/6 , 203/6 में से

0.02 200/3 , 201/3 में से

0.14 201/4, 203/4 में से

201/2 में से

0.13 353में से

0.22 354में से

0.53 360/3 में से

0.22 368 में से

0.11 369/1 में से

0.29 550में से

0.05 551 में से

0.08 552/3 में से

0.12 549में से

0.18

0.13 553, 1182/1 में से

590में से

0.01 589 में से

0.14 594/1 में से

0.08 594/2में से

0.06 610 में से

0.10 601/1 में से

0.14 833में से

0.03 832/4 में से

0.06 830/2 में से

0.13

0.09 828/2, 3 में से

828/1 में से

0.02 827 में से

0.06 809/2में से

0.04

0.16 826/1 , 2 में से

816 में से

0.01

0.05 819/1, 2 में से

825में से

0.09 822/3 में से

0.05 822/2में से

0.04 822/1 में से

0.04 820 में से

0.04 821 में से

0.04 848/1 में से

0.06 847 में से

0.17 849 में से

0.03 850/1 में से

0.10 853में से

0.04 (1)

(2)

0.06

852/1 में से

852/2 में से

0.04

226 में से

0.14

0.06

228 में से

229 में से

0.11

0.04

230/4 में से

230/3 में से

0.12

308 में से

0.07

0.06

309/1 , 2 में से

0.03

310में से

313में से

0.09

0.16

314में से

0.10

316 में से

0.15

344में से

342में से

0.05

334 में से

0.10

0.02

335में से

0.32

429/2में से

429/4 में से

0.14

429/3 में से

0.16

0.08

430/2में से

0.22

463/2, 3 में से

0.14

463/1 में से

0.04

424/1 में से

0.28

470 में से

0.16

423 में से

0.03

472/2 में से

0.13

416 में से

0.16

417 में से

414 में से

0.05

0.09

413 में से

0.03

408/1 में से

0.10

410में से

0.06

404/3 में से

0.07

404/1 में से

0.09

404/4में से

0.16

411 में से

0.07

399/1 में से

0.09

399/2में से

0.05

400/1 में से

0.03

400/2में से 254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 400/3 में से

0.04 514/1 में से

0.08 514/2में से

0.12 1015/2 में से

0.10 1014/ में से

0.16 1013/2में से

0.03 1016 में से

0.06 1030/2 में से

0.01 1025 में से

0.14

0.15 1026/1 , 2 , 3 में से

0.08 1043, 1185/2 में से

1043 में से

0.13 1042/2 में से

0.13 1077/1 में से

0.10 1077/4 में से

0.07 1077/3 में से

0.06 1077/2 में से

0.13 1082/2में से

0.15 1083/2में से

0.17 1083/1 में से

0.06 1083/3 में से

0.06

0.09 1084/4, 5 , 6 में से

1086/1 में से

0.23 1110/1 में से

0.05 1110/2 में से

0.11 1110/3 में से

0.04 1109 में से

0.17 1108 में से

0.10 1119/6 में से

0.05 1130/2में से

0.07 1129 में से

0.16 1145/1 में से

0.11 1145/2 में से

0.06 1145/3 में से

0.07

0.15 1144/1, 2 में से

1144/3 में से

0.03 1138/1 में से

0.18 1141/1 में से

0.21 1158 में से

0.45 121/1 में से

0.20

योग : 13.41 (1)

(2)

ग्राम-नीमी

0.16

349/1 में से

0.07

349/5 में से

348 में से

0.02

0.29

353 में से

354 में से

0.18

0.16

355में से

0.15

358/1 , 2 में से

356 में से

0.10

357 में से

0.15

0.18

363 में से

0.34

365/1 , 2 में से

0.26

366/1 , 2 , 3, 4 में से

367 में से

0.18

368 में से

0.31

0.02

371 में से

0.28

370में से

योग : 2.85

ग्राम-खैरी रामदास

0.14

163में से

0.12

188/1 , 3 में से

188/2में से

0.03

0.12

187/1 में से

187/2में से

0.08

0.18

185में से

0.17

202में से

0.17

206/1 , 5 में से

0.13

207 में से

0.01

199/3में से

212में से

0.08

0.24

222में से

0.40

215/1, 3 में से

0.01

220/1 में से

0.15

223/2में से

223/1 में से

0.17

योग .. 2.20

कुल योग .18.46

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फतेहपुर जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

प्र. क्र. 18- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- मड़वा

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.346 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.010

116/3

855/2

0.130

859/2

0.058

853/2

0.072

854/2

0.015

842/2

0.102

840/2

0.010

0.201

859/1

855/1

0.115

988/5

0.216

144/1

0.020

129/1

0.144

128/2

0.156

112/1

0.115

0.144

988/3/2

897

0.134

860

0.460

843

0.086

888

0.077

889

0.047

890

0.122

(2)

(1)

891

0.056

0.005

893

0.130

70/1/2/1

0.034

834/2

0.080

128/1

0.115

78/1/2

0.010

840/1

0.010

984/2

0.230

990

0.044

989

0.216

991

0.173

993

0.210

982/1

844/1

0.051

0.054

895/1

0.026

981/2

0.564

91

0.077

80

81

0.154

0.010

88

0.120

89

0.010

919

0.010

919

0.083

143/2

0.130

111

0.250

70/1/1

0.203

886

0.134

117

0.134

78/1/1

0.245

872

873

0.140

0.046

875

0.048

118

0.115

78/2/2

950/3

0.504

127

0.015

0.052

126

0.198

125

116/4

0.045

0.050

116/4

853/1

0.058

842/1

0.100

854/1

0.015

0.240

915 256

(1)

(2)

866

0.446

899

0.080

896

0.055

881

0.010

882

0.106

883

0.154

884/1

0.020

884/2

0.096

98

0.198

100

0.020

122/2

0.094

123/2

0.115

143/1

0.045

130

0.173

129/2

0.173

103/1

0.290

103/1

0.245

116/2

0.010

76

0.040

912

0.005

913

0.106

914

0.115

894/3

0.174

898/2

0.102

116/1

0.101

852

0.162

950/2

0.677

982/2

0.205

121

0.298

951/2/3

0.062

112/2

0.115

1094/3

0.010

980/2

0.048

916

0.005

874

0.163

योग 12.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य /शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

छतरपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013

प्र. क्र. 7- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- गुढ़ाखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-9.919 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

543 शा. नं . 544

0.264

0.225

289

0.177

291

0.068

246

0.130

639

0.060

620

520/1

0.144

282

0.040

540

0.136

623

0.192

0.096

626

0.012

515

0.064

336/1/2

0.108

621/2

638/2

0.095

521

0.015

0.105

279/1

341

0.090

0.020

539

0.012

240

0.038

408/1/2

0.040

339

0.280

614

0.126

630

0.040

276/1 भाग 1 ]

257

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 619

0.115 622

0.024 406

0.067 342

0.086 482/1

0.144 511

0.012 512

0.144 534

0.163

0.036 607

641/3

0.065

0.048 407/1

407/2

0.144 336/1/1

0.090 627

0.144 527

0.210

0.144 241

641/1

0.135 606

0.220 530/1

0.175 531

0.011

0.120 403

255

0.010 520/2

0.005 547

0.090 408/1/1/1

0.240 616

0.130

0.317 603, 604

600

0.222 602

0.160 548

0.144 549

0.120 550

0.019 638/1

0.100 514

0.144 631

0.108

0.336 253 शा. नं . 254

348

0.016 247

0.096 281

0.120 632/1

0.066 632/2

0.066 605

0.005 641/2

0.120 420/1

0.268

(2)

(1)

0.028

420/2

0.072

517

516/1

0.086

0.006

408/1/1/2

0.264

537

0.076

551

0.288

280

529

0.421

0.075

530/2

0.120

276/2

0.240

615

0.192

288

0.075

343

0.200

422

योग .. 9.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/ शाखा नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- गुढ़ाकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-8.377 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

क्रमांक

(2)

(1)

0.164

1410

0.195

1420/1 258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 776

0.207 1293/1

0.010 1386

0.036 1385

0.165

0.010 1293/2

866

0.200 1313

0.005 1428

0.048 766

0.200 1299

0.125 1285

0.191 1229/2

0.207

0.210 1427

848/1

0.100

0.250 848/2

1281

0.152 765

0.195

0.225 762

854

0.005 774

0.410 859

0.250

0.125 1384/1

869

0.220 755

0.200 856

0.250 865

0.025 1426

0.125 1234

0.330

0.120 894

0.210 750

1418

0.040 1284

0.020 1217/1

0.110 849

0.100

0.275 1373

1292

0.187 1230

0.205 1151

0.005 870

0.220 1314/2

0.170 1226

0.155 1217/2/1

0.140 751/1

0.005 1217/2/2

0.075

(2)

(1)

1297

0.245

0.310

1221/2

0.270

1223

0.300

374

0.010

1296

0.076

1383/2

0.200

754

0.010

1286

0.005

847

0.059

1383/1

0.020

761

योग .. 8.377

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/शाखा नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील-लवकुशनगर

(ग) ग्राम- रनमऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.081 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.052

134

135

0.160

0.025

463

0.275

475

478

0.352

0.110

479 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

522

0.022

524

0.263

526

0.012

539

0.134

540

0.176

561

0.107

562

0.228

564

0.032

0.076

136/1

136/2

0.077

476/1

0.162

0.010

476/2/2

498/2

0.104

0.104

498/3

0.025

499/2/1

508/1

0.108

508/2

0.108

0.071

513/1

513/2

0.071

0.061

514/1

514/2

0.061

0.111

515/1/1

0.112

515/1/2

534/1/1

0.201

534/1/2/1

0.008

0.010

535/1 , 536/2

0.093

535/2 , 543/7

538/1/2 , 543/2/2

0.154

0.070

543/4/2 , 544/2/2

0.114

543/5 , 544/3

545/1

0.108

545/2

0.024

0.090

546, 477

4.081

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/शाखा नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

259 कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग हरदा , दिनांक 8 जनवरी 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- हंडिया

(ग ) ग्राम-लोटिया, प.ह.नं. 2

( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -3.624 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)

(1)

8/5

1.080

0.820

19/3

0.400

20/5

42/3

0.503

0.121

46/3

50/2

0.700 योग.. 3.624

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील-खिरकिया

(ग) ग्राम-नीमखेड़ामाल, प.ह.नं. 62

( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 3.564 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1)

1/5

0.621

1/18

0.280

1/20

0.430

1/21

1.112

1/22

1.121

योग.. 3.564

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- खिरकिया

(ग ) ग्राम- साक्टया, प.ह.नं. 62

( घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 12.830 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)

(1)

5/3

1.294

5/4

1.847

5/5

0.040

25/1

0.970

0.121

33/8

0.500

0,800

33/9

33/10

0.550

1.214

33/11

0.559

36/1,37/1

36/2

0.674

2.183

36/3,37/3

1.428

36/4,37/4

0.650

37/5

योग.. 12.830

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- हंडिया भाग 1 ]

261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग ) ग्राम- खरदना, प.ह.नं. 2

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 1.153 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1)

35/3

0.253

35/5

0.400

35/9

0.500 योग.. 1.153

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- हंडिया

(ग) ग्राम-बिछौलामाल, प.ह.नं. 2

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -1.217 हेक्टर .

खसरा नंबर

(1)

अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)

4/4 181/1

0.300 0.474

181/4

0.443 योग.. 1.217

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 06- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- हंडिया

(ग) ग्राम-ऊंवा, प.ह.नं. 3

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 5.676 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1)

108 109/1,109/2 115/13 115/14 115/15

1.254 0.800 0.933 1.886 0.803 योग.. 5.676

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 07- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- हंडिया

(ग) ग्राम- करनपुरा, प.ह.नं. 5

( घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 10.339 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

9/2

0.911

11/2

0.570

11/4

0.973

12/1

0.860

12/2

1.300

0.832

16/2, 17

16/6

1.333

0.980

16/4

16/5

1.643

0.350

152/6, 153/2

0.587

152/14, 153/5

योग.. 10.339

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, हरदा , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील-हंडिया

(ग) ग्राम-पचौला, प.ह.नं. 5

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 1.969 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.260

2/1

2/4

0.189

0.566

12/2

17/1

0.369

17/9

0.180

17/10

0.405

योग.. 1.969

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, हरदा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 , खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-हरदा

(ख) तहसील- हंडिया 263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-बिछौलारैयत, प.ह.नं. 2

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -3.014 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

29/1

0.600

29/2

0.810

30/1

0.489

44/3

0.150

0.205

0.155

44/5

45/3

0.605

योग.. 3.014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, हरदा, कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13, खंडवा एवं भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 95- भू- अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:---

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) नगर/ ग्राम- भमरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.524 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

74

0.112

0.042

75

0.094

76

0.016

77

0.004

81

0.004

83

88

0.046

0.029

89

90

0.132

0.083

91

0.044

92

0.014

93

0.317

94

108

0.058

109

0.131

110

0.004

0.122

111

0.065

112

113

0.104

114

0.240

0.022

134

0.039

135

137

0.405

138

0.090

0.032

139

0.004

140

0.064

175

176

0.058

177

0.103

0.048

178

0.209

179

0.258

195

0.004

198

0.158

199

0.041

320

0.041

321

0.562

322

323

0.141

325

0.100 264

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

0.045 326

333

0.023 334

0.154 335

0.335

0.037 336

337

0.004 346

0.192 348

0.075 349

0.075 350

0.035 387

0.570 388

0.025

0.256 389

1135

0.468 1136

0.064 1137

0.182 1138

0.071 1139

0.448 1521

0.072 1522

0.482 1523

0.136 1524

0.103

0.213 1528

1529

0.288

0.086 1530

1531

0.004 1534

0.024 1535

0.036 1536

0.059

0.092 1537

1538

0.354

0.272 1541

0.480 1542

1543

0.280 1544

0.332 1545

0.230 1546

0.940 1550

0.144

0.356 1551

1595

0.120 1596

0.084

0.061 1612

0.077 1613

योग 12.424

शासकीय

0.004

73

0.022

169

0.019

181

0.055

1539

योग . 0.100

कुल योग 12.524

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 97- भू-अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- पटेहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.846 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.012

93

0.020

94

0.010

95

0.283

99

0.004

100

0.040

101

0.101

169-1

0.020

169-2

0.030

170

0.061

171 भाग 1 ]

265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 172

0.073 173

0.168 175

0.012 176

0.109 181

0.101 182

0.010 183

0.246 184

0.010

0.224 188

786/188

0.101 189

0.048 190/988

0.162 200

0.158 201

0.121 202

0.020 204

0.020 223

0.120 224

0.032 227

0.179 228

0.020 230

0.162 231

0.032 233

0.021 234

0.101 334

0.010 366

0.010 373

0.030 374

0.145 375

0.290 380

0.132 381

0.538 559

0.101 562

0.196 566

0.072 567

0.162 568

0.077 569

0.121

0.020 980

योग..4.735

शासकीय

177

0.010 234

0.101

योग . 0.111

कुल योग 4.846 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 99 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) नगर/ग्राम- डढ़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.075 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.466

249

252

0.181

0.222

267

0.141

272

0.121

274

0.180

275

0.050

445

458

0.153

0.140

459

0.113

461

0.180

472

0.121

474

475

0.042

476

0.050

0.090

478

0.070

487

0.050

488

0.228

489 266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

490

0.110

491

0.040

492

0.101

0.092

495

496

0.072

योग .. 3.013

250

0.026

258

0.036

योग . 0.062

कुल योग 3.075

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 101 - भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) नगर/ग्राम-कुशवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -9.148 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

2

1.536

3

1.120

3/3

0.500

3/25

0.220

4

0.704

5

0.141

7

0.09

8

0.091

(1)

(2)

10

0.101

0.070

11

0.173

12

0.073

13

0.104

17

18

0.073

0.081

21

22

0.09

0.05

24

0.020

38

0.036

39

0.472

40

0.281

44

0.358

45

0.050

46

47

0.230

0.014

48

0.211

123

0.072

124

125

0.012

0.021

133

136

0.217

0.09

137

0.121

143

0.115

144

0.070

147

0.147

148

169

0.03

0.217

504

507

0.590

509

0.094

0.16

510

0.016

511

0.217

512

0.070

679

योग 9.148

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 103 - भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- तिघरा पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.816 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.050

1

0.072

2

3

0.145

4

0.070

5

0.021

6

0.081

0.034

7

9

0.010

0.101

10

181

0.030

183

0.030

187

0.032

188

0.030

189

0.202

191

0.050

0.202

192

199

0.089

238

0.008

239

0.165

241

0.136

242

0.160

243

0.365

254

0.020

256

0.030

292

0.081

293

0.060

294

0.073

267

(2)

(1)

0.160

303

305

0.093

0.041

306

307

0.030

0.280

330

0.202

331

0.020

339

340

0.141

0.082

342

0.061

343

0.088

344

0.150

345

0.081

357

0.040

881/199

. 3.816

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 105 - भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ग्राम-चितगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.209 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.105

368 268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 370

0.560 372

0.061 373

1.212 380

0.132 381

0.010 382

0.162 385

0.120 386

0.090 387

0.170 388

0.455 389

0.010 430

0.061 431

0.090 432

0.300 435

0.170 436

0.041 437

0.021 438

0.102 439

0.210 440

0.234 441

0.004 443

0.030 444/524

0.090 463

0.132 464

0.045 480

0.050 481

0.006 482

0.021

0.520 484

485

0.140 488

0.316 495

0.021 507

0.140 508

0.080 509

0.102 510

0.128

शासकीय

465

0.036 483

0.032

कुल योग 6.209 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 107 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ग्राम- देवरा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.114 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.607

511/744

513

0.466

शासकीय

513/729

0.041 1.114

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 109-भू-अर्जन-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भाग 1 ]

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- सेमरी 55/45

(घ) क्षेत्रफल -3.634 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

140

0.140

142

0.012

143

0.070

0.180

144

145

0.132

146

0.320

148

0.040

151

0.004

0.222

153

159

0.101

160

0.180

161

0.132

162

0.133

164

0.121

165

0.070

167

0.004

168

0.148

169

0.004

171

0.004

0.748

173

0.202

191/364

शासकीय

134

0.202

154

0.425

173/345

0.040

3.634

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 111 - भू-अर्जन-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम-बधरा

(घ) क्षेत्रफल -10.093 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.229

107

109

0.023

124

0.041

0.010

126

127

0.169

0.222

128

0.461

164

0.008

174

175

0.050

0.302

177

179

0.004

0.140

183

184

0.026

0.206

185

0.021

1123

1447

0.030

0.115

1448

1449

0.123

0.077

1450

1451

0.041

0.112

1452

0.125

1455

1456

0.015

0.172

1457 270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2) 1466

0.058 1467

0.120 1468

0.150 1469

0.026 1582

0.073 1585

0.006 1586

0.112 1587

0.125 1589

0.030 1590

0.115 1591

0.030 1592

0.077 1594

0.081 1595

0.190 1600

0.152 1601

0.115 1602

0.136 1603

0.041 1609

0.018 1610

0.159 1612

0.153 1629

0.041 1631

0.181 1635

0.211 1636

0.008 1641

0.050 1642

0.090 1643

0.030

0.405 1644

1646

0.100 1647

0.088 1648

0.132 1697

0.154 1698

0.060 1729

0.030 1735

0.050 1736

0.258 1738

0.004 1739

0.020 1740

0.200 1741

0.004 1742

0.200

0.008 1743

1753

0.232 (1)

(2)

1754

0.160

1770

0.048

1771

0.168

1772

0.064

0.004

1789

1790

0.376

0.010

1892

1906

0.380

1907

0.016

0.180

1943

0.008

1944

0.320

1948

0.012

1950

0.010

2001

0.030

2002

2003

0.240

2010

0.028

2012

0.081

2013

0.056

0.040

2014

2015

0.095

2017

0.030

0.081

2046

2048

0.025

2049

0.029

2050

0.050

2051

0.030

2054

0.016

2083

0.200

योग.. 10.032

शासकीय

0.041

1793

0.020

1950

योग .. 0.061

कुल योग.. 10.093

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 17-गोपनीय- 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

जबलपुर श्री प्रदीप कुमार व्यास, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.

सारणी

कहां को

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(5)

(4)

जबलपुर

द्वितीय संकाय सदस्य ( Second Faculty Member) , न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2013

क्र. 03 -गोपनीय- 2013- दो- 3-250-57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 6-2011 - इक्कीस- ब( एक ) , ( अनुपूरक सूची क्रमांक-01 ) , दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान (2)

(3) (1)

1 श्री वरूण चौहान

जबलपुर

सारणी

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश

नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी , 2013

क्र. 11 -गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में 272

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

क्र.

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1.

उमरिया श्री हौसला प्रसाद सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

2.

रायसेन श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रायसेन.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(4)

(6)

(5)

सागर

सागर सिविल जिला, सागर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उमरिया

उमरिया सिविल जिला, उमरिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की हैसियत से श्री हौसला प्रसाद सिंह के स्थान पर.

क्र. 13 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी का निलंबन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , आदेश क्रमांक 914 -C.J. - II - 356 , dated the 3rd January 2013 द्वारा खंडित (Revoke ) होने के फलस्वरूप उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

नाम

कहां से क्र.

(3) (1)

(2)

1.

ग्वालियर श्री कैलाश चन्द्र गर्ग ,

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(5)

(4)

अशोकनगर अशोकनगर सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर. की हैसियत से कुमारी भारती बघेल के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भाग 1 ]

Jabalpur, the 3rd January 2013

No. 914 - C.J. - II - 356.- In exercise of powers conferred under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to Revoke Suspension Order No. 2047 , dated the 2nd October 2010 of Shri K.C. Garg , the than District & Sessions Judge , Indore with immediate effect .

The period of suspension shall be trected as on duty for all purposes .

By order of the High Court , M. K. MUDGAL , Principal Registrar ( Inspection & Vigilance) .

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. C- 90-दो- 2-57-2012.- श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार ( ज्युडिशियल-1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 जनवरी 2013 से 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे , डिप्टी रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल -1 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( ज्युडिशियल -1 ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 92-दो - 3-10-2012.- श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 जनवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 19 से 20 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

273 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-94-दो-2-59-2012 .- श्री एस. एस. परमार, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. परमार, ओ . एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-98- दो- 3-10-2012.- श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 27 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 101-दो- 2-9-2012.-श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

274

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवीन कुमार सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) के पद पर कार्यरत रहतेः

क्र. C- 103-दो-2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव , ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव , ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C - 109-दो - 3-76-98.-श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार (ई ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 01 से 07 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( ई ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C - 109- दो- 3-102-2000.- श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 24 से 28 दिसम्बर 2012 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2012 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 113-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, ओ. एस. डी. , जे. ओ. टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर कोदिनांक 26 से 27 सितम्बर 2012 तक, दिनांक 1 अक्टूबर 2012 का एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2012 का कुल चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, ओ. एस. डी. , जे. ओ. टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 115-दो- 3-10-2006.- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण) , ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर 2012 से 9 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

भाग 1 ]

275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 16 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 1 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- भराड़ी रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.510 हैक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(1)

(हैक्टर में) (2)

48/4

1.510 योग .. 1.510

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एनएचडीसी , हरसूद ( खण्डवा ) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 2 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद. ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम-मोही रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हैक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हैक्टर में)

(2)

(1)

19/1

0.570

30/5

0.166

0.600

134/1

1.336

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 4 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 01 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद 276

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग ) ग्राम- कुक्सी-रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.83 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

(1)

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

15/2

0.61

74/1

1.20

0.25

74/2

75/2

0.14

75/4

0.30

0.14

79/4

1.13

87/3

87/4

1.06

207/1

0.02

207/2

0.88

207/3

0.40

217/1

0.60

218/1

0.10

योग .. 6.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

[भाग 1 (ग) ग्राम- गंभीर- सरकूलर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.91 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

1.29

465/1

469

0.48

0.42

470

0.72

487/1

2.27

492/1

0.23

493/1

0.67

494/1

1.80

495

0.97

496/1

538/1

1.55

538/2

0.85

539/1

1.16

539/2

0.50 योग .. 12.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 03 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद भाग 1 ]

277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग) ग्राम- पिपलानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.94 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

1/1

0.34

1/2

0.87

1/3

0.88

1/4

0.24

48/1

0.05

48/2

0.18

49

0.43

50/1

0.85

51/1

2.97

51/2

0.12

52/1

0.80

52/2

0.76

52/4

1.20

53/1

0.80

102/1

0.17

102/2

0.43

112/1

0.63

112/2

0.63

113/1

0.59

योग . 12.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र . क्र. 04-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- इगरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

265/3

0.29

265/4

0.28

265/5

0.16

268/1

0.11

269/1

0.09

0.18

269/2

270/1

0.48

271/1

0.51

279/1

0.80

योग .. 2.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद 278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग) ग्राम-नीमखेड़ा रैयत

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर.

सर्वे

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

नम्बर (1)

(2)

68/1

0.27

69

0.07

योग . 0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- डोटखेड़ा-रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.31 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

19/1

0.65

23

0.58

24

0.08

27

0.07

34

0.33

(2)

(1)

0.14

35

68/1

0.38

0.37

68/2

0.39

68/3

0.26

71/1

71/2

0.06

71/3

0.06

0.62

73/1

1.00

73/2

73/3

0.94

78/1

0.49

0.40

78/2

0.05

79/1

117/1

0.06

263/1

0.38 7.31

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक़्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम-सातरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.65 हेक्टेयर.

भाग 1 ]

279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

257/1

0.28

261/1

0.86

272/1

0.51 योग .. 1.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 08 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- काशीपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)

अर्जनी रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

0.15

49/1 49/2

0.18 योग . 0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 09 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- नंदगांव -रैयत

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टेयर .

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

सर्वे नम्बर (1)

0.64 0.40 0.15

76/1 77/1 131/1 173/1

0.22 योग . 1.41

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 10 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- चारखेड़ा-रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.88 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

60/1

0.34

166/1

0.40

167/1

0.25

172/1

0.05

173/1

0.21

174

0.22

175/1

0.14

176/1

0.41

0.10

187/1

187/4

0.36

187/5

0.85

188

0.30

221/1

0.07

221/3

0.46

221/4

0.17

221/5

0.26

226/1

1.25

227/1

0.32

236/1

0.85

236/2

0.88

236/3

0.63

236/4

0.27

240/2

0.26

240/3

0.58

[भाग 1

(2)

(1)

240/4

0.70

240/5

0.55

योग .. 10.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 11 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- सेमरूढ़ रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.22 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

33/1

0.90

41/1

0.68

41/2

0.30

42/1

0.67

49/1

1.86

49/2

1.86

50/1

0.02

50/2

0.64

50/3

1.86 भाग 1 ]

281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

51/1

0.46

52/1

0.34

64/2

0.67

67/1

0.16

67/2

0.70

70/1

1.82

70/3

1.12

71/1

0.50

94/1

0.63

95/1

0.25

96/2

1.11

97/1

1.56

121/1

0.35

121/2

0.19

121/3

0.30

123/1

0.75

123/3

0.67

123/4

0.66

123/5

0.66

128/2

0.12

128/3

0.65

128/4

0.17

129/1

0.48

136/1

0.80

137/1

0.51

149/1

0.25

203/1

0.55

योग . 25.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख ) तहसील-पुनासा

(ग) ग्राम - डन्ठा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

अर्जनी रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

102/1

0.69

242/1

0.06 योग . 0.75

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा 282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग) ग्राम-नंदाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.92 हेक्टेयर..

सर्वे

नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

164/1

0.05

398/1

2.37

398/2

1.11

401/2

0.39

3.92

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 22 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- टिटवास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.27 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

241/2

0.37

249/2

0.20

(1)

(2)

0.20

250/2

251

0.42

0.15

255/2

321/1

1.70

0.33

323/1

329

0.17

1.80

334

346/1

2.32

0.42

349/1

2.21

350/2

1.25

350/3

1.41

350/4

350/5

1.33

350/6

0.47

350/7

1.62

350/8

0.90

योग .. 17.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद भाग 1 ]

283

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(ग ) ग्राम- बड़खालिया

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-9.86 हेक्टेयर.

खसरा

विवरण नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 72/3

0.40

73/1

0.14

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 84/2

0.07

278/1

0.35

317/1

0.80

320/1

1.00

329/5

0.42

337/2

0.53

338

0.97

339/1

0.12

659/3

0.40

660/1

0.28

668/1

0.11

669/1

0.05

672/1

0.05

673/1

0.14

675/1

0.18

679/1

0.12

0.57

679/2

680/1

0.63

680/2

0.48

680/3

0.30

680/4

0.12

685/1

0.60

686/1

0.36

687/1

0.27

688/3

0.15

689/3

0.25 योग . 9.86

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. , कलेक्टर, खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- बड़गांवमाल

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-6.36 हेक्टेयर.

खसरा

विवरण नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 58/1

0.04

66

0.30

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 67/1

0.90

0.17

70/1

125

0.55

126/1

0.26

126/2

0.18

127/1

0.55

128/1

0.31

129/1

0.03

0.10

129/3

142/1

1.01

142/4

0.22

145/1

0.22

145/5

1.52 योग 6.36

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. , कलेक्टर , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू- अर्जन प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- जूनापानी

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-5.91 हेक्टेयर.

खसरा

विवरण नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 74/1

2.89

112/1

0.33

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 150/1

0.04

151

0.04

152/2

0.02

250/1

0.05

266

0.03

267

0.05

268

0.03

284/1

0.05

289/1

0.18

349/1

0.21

350/1

0.26

350/2

0.83

381/1

0.12

381/2

0.10

381/3

0.13

381/4

0.08

382/2

0.34

383/2

0.13

5.91

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 17 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम-ब्रम्होग्राम

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-4.45 हेक्टेयर.

विवरण खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

185/1

0.16 कृषि भूमि एवं उस 185/2

0.29 पर स्थित परिसंपत्तियां 185/3

0.18

189/2

0.23

209/1

0.31

210/3

0.49

286

0.81

305/1

0.50

305/2

0.71

313/3

0.77

योग .. 4.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र . क्र. 22-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- ब्रम्होग्राम ( आबादी भूमि)

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल- 2537.00 वर्गमीटर

रकबा

विवरण खसरा नम्बर

(वर्गमीटर में)

(1)

(2)

(3) 76, 80, 231 , 232, 1617.00 आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 233, 234

920.00

182, 183

योग .. 2537.00

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 23 अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम-गुरांवा

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल- 9.03 हेक्टेयर .

विवरण

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

(3) 43

0.20

47/2

1.10

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 47/3

0.15

48/1

0.13

48/3

0.12

56/2

0.08

60/1

0.34

66/1

0.30

70/1

0.15

242/1

0.38

242/2

0.70

252/2

0.15

252/3

0.43

253/2

0.13

259/2

0.11

261/1

0.23

261/2

0.35

0.70

262/2

262/3

0.77

263/1

0.23

263/2

0.07

263/3

0.14

264/1

0.26

272/1

1.65

276/1

0.16 योग .. 9.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 24 अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- भँवरली

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-2.73 हेक्टर.

विवरण

रकबा

(हेक्टेयर में )

खसरा नम्बर (1)

(2)

(3) 36

0.47

38/1

0.22

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 39/1

0.44

42/1

0.46

79

0.32

80

0.09

82/1

0.11

82/2

0.62 योग ..2.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 25अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- धनवानीमाफी

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-17.22 हेक्टर .

विवरण

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

3/5

0.45

6/1

0.67

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 58/3

0.15

60/2

0.15

0.10

60/3

67/1

0.40

67/2

0.40

0.30

68/1

0.27

68/2

68/3

0.75

68/4

0.15

68/5

0.20

0.20

68/6

0.04

69/1

0.07

69/2

69/3

0.06

74/1

0.10

75/3

0.77

124/1

0.33

126/1

0.47

127/1

1.02

0.74

489/1

0.24

495/1

496/1

0.23

496/3

0.20

496/4

0.22

496/5

0.22

496/6

0.23

496/7

0.20

0.04

497/1

497/3

0.14

497/4

0.14

497/5

0.10 भाग 1 ]

287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(2)

(1)

(3)

0.10

498/1

498/2

0.09

498/3

0.06

498/4

0.03

503/1

0.15

542/1

0.80

542/2

0.08

542/5

0.35

542/6

0.20

601/1

1.91

601/2

2.11

601/3

0.71

607/1

0.51

607/2

0.37

योग 17.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 26 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- लहाड़पुर रैयत

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-12.53 हेक्टर .

खसरा

रकबा

विवरण नम्बर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 91/4

0.08

0.40

107/1

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.

117

0.30

118/1

0.30

(2)

(3) (1)

118/2

0.38

0.22

119/2

0.25

119/3

119/4

0.12

119/5

0.05

125/4

0.08

125/5

0.06

1.38

134/2

0.60

135/1

135/2

0.85

136/1

0.82

137/1

0.47

139/2

0.40

142/1

0.10

142/2

0.45

142/3

0.15

142/4

0.12

149/1

0.18

0.20

150/1

0.15

150/2

0.23

151/2

0.18

151/5

151/7

0.29

0.40

151/8

0.80

151/9

155/1

0.80

156/1

1.72

योग 12.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, क्र. 1 , एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 27-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 288.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- दगड़खेड़ी

( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-12.06 हेक्टेयर.

खसरा

विवरण नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3) 24/1

0.04

25/1

0.67

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 26/1

0.29

28/1

0.20

28/3

0.20

35/1

0.36

35/2

0.30

35/3

0.23

35/4

0.10

38/4

0.08

40/1

0.12

41/1

0.25

42/1

0.28

43/1

0.10

75/1

0.02

86/4

0.48

89/1

0.05

119/1

0.55

123/1

0.33

128/1

1.30

130/1

0.10

130/2

0.02

131/1

0.04

132

0.06

159

0.14

160/1

0.32

178/1

0.22

178/2

0.65

192/1

0.79

200/2

0.15

200/3

0.12

201/3

0.12

202/1

0.32

225/1

0.22

239/1

0.08

239/2

0.18

239/3

0.08

[भाग 1

(3) (1)

(2)

299/2

0.03

304/2

0.05

0.20

314/4

345/1

0.30

345/2

0.18

351/1

0.14

352

0.35

360/1

0.25

363/1

0.41

369/1

0.29

370/1

0.30

योग .. 12.06

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र . क्र. 28- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- प्रतापपुरा

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-2.04 हेक्टेयर .

खसरा

विवरण नम्बर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

(3) 91/2

0.04

0.13

93/1

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 93/3

0.03

0.04

93/4

157/1

0.32

0.31

164/1 भाग 1 ]

289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

(3) 166/1

0.20

196/1

0.75

197

0.04

313

0.10

315

0.08

योग .. 2.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र . क्र. 29-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- लछौरामाल

(घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल- 11.09 हेक्टेयर.

विवरण खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

66/1

2.25

66/2

0.23

(3) कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां. 66/3

0.65

0.40

66/4

66/5

0.37

0.10

66/7

0.22

69/2

0.63

70/1

1.05

72/1

0.62

72/2

0.71

72/4

0.11

73/3

0.16

73/5

0.06

84/1

0.04

(2)

(3) (1)

142/3

0.35

143/1

1.13

178/2

0.55

183/1

0.28

183/2

0.35

198/1

0.06

198/3

0.75

0.02

198/4

योग .. 11.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 30-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील - हरसूद

(ग) ग्राम- सौनपूरा रैयत

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर.

विवरण

रकबा (हे. में)

(2)

(3) खसरा नम्बर (1)

0.12

56/1

कृषि भूमि एवं उस 156/1

0.45 पर स्थित परिसंपत्तियां योग 0.57

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी क्र. 1 एन.एच.डी.सी. कले. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

290

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील - हरसूद

(ग ) ग्राम- नवलपुरामाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.20 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

57/2

0.40

59/1

(2) 0.25 0.25

66/1 110/5

0.30 योग : 1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम- सुरवाड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर (1)

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

112/3

0.42

114/2

0.35 योग : 0.77

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र . क्र. 03-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग ) ग्राम- सुरगांवबंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर.

सर्वे

अर्जनीय रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

707/2

0.44

708/1

0.18 योग : 0.62

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग ) ग्राम- बलदुआडोंगरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर .

अर्जनीय रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

सर्वे नंबर (1)

0.19

59

60

0.17 योग : 0.36

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

292

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-खण्डवा

(ख) तहसील-पुनासा

(ग) ग्राम-रिछीमाफी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

47/3

0.11

48/1

0.50

51/1

0.35

143/1

0.30

158/1

0.46

0.11

161/1

162

0.35

207/1

0.75

208/1

0.10

216/1

0.40

217/1

0.40

योग : 3.83

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन . एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

[ भाग 1 भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) ग्राम-सेल्दामाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.64 हेक्टेयर.

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (2)

सर्वे नंबर (1)

38/1

0.32

38/3

0.32

0.47

183/1

182/1

0.37

129/2

0.10

130/3

0.06

योग : 1.64

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- बोरखेड़ाकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

64/1

0.07

66/1

0.51

66/2

0.24

68/1

0.36

68/2

0.05

68/5

0.27

70/1

0:04

0.13

70/3

0.08

91/1

92/1

0.13

93/3

0.03

93/4

0.08

95/1

0.06

95/2

0.07

95/3

0.08

0.04

97/2

97/3

0.23

105/1

0.30

0.27

106/2

106/3

0.34

106/4

0.40

106/5

0.05

योग : 3.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन . एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- बेढ़ानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर.

रिमार्क

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(3) सर्वे नंबर (1)

(2)

0.16

140/2 140/4

0.40 योग : 0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम-चिकटीखाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.01 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

210/1

0.12

210/3

0.28

210/4

0.31

210/5

0.10

211/1

0.05

212/3

0.04

212/4

0.08

212/5

0.19

213/1

0.58

213/3

1.35

214/1

0.20

222/1

0.04

222/3

0.15

222/4

0.22

232/1

0.30

योग : 4.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील-पुनासा

(ग) ग्राम- चांदेल

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.34 हेक्टेयर.

सर्वे

नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

152/3

0.30

0.10

154/1

0.60

169/1

153

0.97

1.00

199/1

200/1

0.87

0.73

201/1

202/1

0.74

205/1

0.47

205/2

0.15

206/1

0.15

207/1

0.03

208/1

0.14

0.18

208/2

223/1

0.18

209/1

0.25

210/2

0.04

226/1

0.66

0.28

210/1

212

0.67

213/1

0.20

215/1

0.08

215/2

0.08

216/2

0.22

225/3

0.25

योग : 9.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

( ख ) तहसील- हरसूद

( ग) ग्राम- बेड़ियाव

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2910.00 वर्गमीटर ( आबादी भूमि) .

सर्वे नंबर (1)

अर्जनीय रकबा (वर्गमीटर में ) (2)

2843.00

76/3क , 3 ख , उग

76/4क. 4ख

67.00

योग : 2910.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र . क्र. 02 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- बेड़ियाव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर.

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

सर्वे नंबर (1)

104

0.03

105

0.02

1.03

99/1

103

0.03

योग : 1.11

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 03 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम-सीवर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर (1)

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

5

0.19

8/1

0.12

29/1

0.05

37/1

0.50

योग : 0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- भगवानपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.98 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.16

153/1

153/2

0.06

0.70

153/4

237/3

0.07

0.40

241/2

241/3

0.05

343

0.07

0.06

360/1

360/3

0.01

360/2

0.20

0.20

360/4

योग : 1.98

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

297

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग ) ग्राम- झागरियामाल

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल-1.74 हेक्टेयर.

विवरण

रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नंबर (1)

(2)

(3)

0.06

54/1

62/1

0.27

129/1

0.16

कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां 250

0.13

251/1

0.21

252/1

0.12

253/1

0.03

254/1

0.03

256/1

0.26

256/3

0.02

0.11

261/1

330/1

0.14

330/3

0.20

योग : 1.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , क्र. 1 , एन. एच. डी. सी. , कलेक्टर, खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ ग्राम- किल्लोद, प.ह.नं. 10

( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 2.01 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.05

456/1 में से

456/2में से

0.06

456/3 में से

0.07

456/4 में से

0.45

0.28

506/1 में से

508/2 में से

1.10

योग : 2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा, क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लांगू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम-बंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.60 हेक्टेयर.

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

सर्वे नंबर (1)

(2)

58/2

0.30

58/9

1.24

70/1

0.38

0.30

70/2

82/3

0.64

82/5

0.74

योग : 3.60

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- गुलगांवरैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.51 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

9/1

0.65

30/1

0.51

0.47

32/1

32/2

0.92

32/3

0.70

32/4

0.27

167/2

1.58

168/1

0.64

0.95

168/2

169/1

1.58

209/1

0.73

210/1

1.19

211/1

0.37

0.50

211/2

212/1

1.40

298

0.10

169/2

0.59

206

0.36

योग : 13.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

299

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- पूरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.38 हेक्टेयर.

सर्वे

अर्जनीय रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

126/2 क

0.47

126/2 ख

0.30

1.05

695/2

696/2

0.83

698

0.20

703/2

0.23

708/1

1.17

716/1

0.40

717/1

0.72

717/2

0.78

0.85

717/3

0.80

717/4

718/1

0.75

718/3

0.72

718/4

0.52

757/1

0.30

0.12

758/1

758/2

0.17

योग : 10.38

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में , कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र . क्र. 08-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम-बिजोरामाफी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर.

सर्वे

अर्जनीय रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.07

3/2/क

0.20

3/4/क

5/1

0.03

6/1/क

0.44

योग : 0.74

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम-अंबाखाल , प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 2.84 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

131/1 में से

0.10

132/1 में से

0.52

137/1

0.05

216/1

0.92

218/1

0.53

219/1 में से

0.72

योग : 2.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र . क्र. 06-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम- मालूद, प. ह. नं. 13

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 1.50 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नंबर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

123/2

0.43

0.17

128/1

0.23

128/2

0.22

128/5 में से

140/1 में से

0.45 योग : 1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 07 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ ग्राम- कड़ोली, प.ह.नं. 19/20

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 0.97 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नंबर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

27/1 में से

0.40

39/1 में से

0.13

40में से

0.10

41 में से

0.12

194में से

0.22 योग : 0.97

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र . क्र. 08-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ ग्राम- धनोरा, प.ह.नं. 19/20

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -4.87 हेक्टेयर.

सर्वे

नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

8/1 में से

0.07

8/3 में से

0.07

18/1

0.27

19/1 में से

0.25

19/3में से

0.05

20/1 में से

0.25

21/1 में से

0.08

21/3

0.05

21/4 में से

0.14

250/1

0.96

250/2

0.93

250/3

0.91

250/4

0.84 योग : 4.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील-पुनासा

(ग) नगर/ ग्राम-सोमगांवकला , प.ह.नं. 81

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -1.00 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

464/1

1.00 योग : 1.00

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) नगर/ग्राम- बोथियाखुर्द, प.ह.नं. 29

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 0.15 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नंबर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

28/1 में से

0.15 योग : 0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम- लहाड़पुरमाल, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 2.33 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

219/1 में से

0.18

221 में से

1.16

222/1

0.57

222/2 में से

0.42

योग : 2.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) नगर/ग्राम- चीच रैयत, प.ह.नं. 19/20

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि )-12.13 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

16/1

0.19

27/1

0.54

0.06

38/1 में से

38/2में से

0.18

38/3

0.19

0.37

39/1 में से

0.33

39/2में से

41/1 में से

0.67

42/2

1.25

42/3 में से

0.32

0.08

43/1 में से

43/2में से

0.16

44/1 में से

0.36

48/1 में से

0.20

64/1 में से

0.08

64/4 में से

0.17

64/5 में से

0.18

66/1 में से

0.33

66/2में से

0.42

84/2में से

0.66

84/5 में से

0.23

84/7 में से

0.10

85/1 में से

0.13

85/7 में से

0.55

85/8 में से

0.45 304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

85/9में से

0.37

86/1 में से

0.57

87/1

0.31

87/2में से

0.06

87/3 में से

0.23

87/4में से

0.35

101/1

0.35

102/1

0.66

102/3 में से

0.43

103/3 में से

0.15

104/2में से

0.45

योग : 12.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र . क्र. 16-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ ग्राम- झींगाधड़, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) -15.58 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

66/1

0.48

105/1

0.05

(2)

(1)

106/1 में से

0.07

0.07

107/1 में से

107/2 में से

0.32

108/1 में से

0.25

108/2में से

0.06

0.09

112/1 में से

113 में से

0.06

0.20

124/1 में से

0.12

146/2 में से

0.24

146/3 में से

0.27

149/3 में से

158/1 में से

1.64

163/1 में से

0.68

0.48

164/1 में से

1.10

168/1 में से

168/4 में से

0.34

168/5 में से

0.25

0.52

168/6 में से

168/7

1.00

173/1 में से

0.17

173/4 में से

0.21

173/9 में से

0.15

0.26

180/1 में से

180/2में से

1.11

181/2में से

0.45

0.34

195/1

0.30

202/3

202/5

1.50

205/1 में से

1.66

221/1 में से

0.42

223/1

0.62

120/1 में से

0.10 योग : 15.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्र. 2 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा के कार्यालय में, कार्यालयीन दिवस में , कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम- हरिपुरामाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.57 हेक्टर.

लगभग क्षेत्रफल

सर्वे नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

8

0.34

9/1

0.37

9/2

0.23

10/1

0.30

10/2

0.13

10/5

0.40

10/6

0.25

0.81

18/1

0.15

18/2

0.20

19

1.48

20

0.52

21/1

1.48

21/2

1.11

21/3

0.80

योग : 8.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम- बड़गाव रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.26 हेक्टर .

लगभग क्षेत्रफल

सर्वे नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.60

97/2

1.37

97/3

0.98

97/4

1.30

97/5

100/1

0.01 योग : 4.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की 306

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ ग्राम- इमलानी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 हेक्टर.

सर्वे

लगभग क्षेत्रफल

नंबर

(हे. में )

(1)

(2)

112/1

0.15

201/1

0.57

238/1

0.40 योग : 1.12

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम-रेवापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टर.

सर्वे

नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.66

284/1

276/1

0.12

277/1

0.20

योग : 0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर . एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 7- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ ग्राम- बिल्लोदमाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टर .

लगभग क्षेत्रफल

सर्वे नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.94

101/1

105

0.78

107

0.23

0.35

109

112

0.37 योग : 2.67 भाग 1 ]

307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर . एल. से एम. डब्ल्यू. एल . के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खंडवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9 - अ-82-2012-13.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम-बोरीबांदरी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर.

सर्वे

लगभग क्षेत्रफल

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

44/2

0.22

45/1

0.20 योग : 0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. , खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

( ग) नगर/ग्राम- बरूड़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 हेक्टर.

सर्वे

नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

0.38

1/3

0.20

31/1

0.18

40/1

40/2

0.18

0.27

40/3

49/3

0.12

0.08

49/4

0.12

50/3

92/1

0.27

93/1

0.18

0.10

214/1

योग : 2.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. , खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 308

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील-हरसूद

(ग) नगर/ग्राम-कसरावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 हेक्टर .

सर्वे नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

93/2

0.28

40/1

0.85

44/1

0.67

76/1

0.26

77

0.07

157

0.10

165/1

0.09

180/1

0.03

181/1

0.08

182/1

0.16

238/2

0.50

योग : 3.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत एफ. आर. एल. से एम . डब्ल्यू. एल. के बी.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन.एच.डी.सी. खंडवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 13- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) नगर/ग्राम-फेफरियाकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

(1)

लगभग क्षेत्र (हे. में) (2)

0.06

202/1

220/3

0.17

227/1

0.47

230/1

0.13

232/1

0.46

233/1

0.14

0.19

234/1

237

0.20

238/1

0.33

294

0.14

0.07

295/1

0.07

312/1

योग .. 2.43

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल . के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 14- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम-डांग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

190/1

1.32

योग .. 1.32

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी . डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील-पुनासा

(ग) नगर/ग्राम-गेहलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.38 हेक्टर.

सर्वे

लगभग क्षेत्रफल

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

124/1

0.50

309 (1)

(2)

124/3

0.13

125/1

1.45

126/1

0.30

योग 2.38

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम- कसरावद आबादी भूमि

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 4986.00 वर्गमीटर.

सर्वे नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(2)

(1)

312.00

158/10/1

160/8

51.00

160/9ख

254.00

162/10/2

385.00

164/11

600.00

166/12

750.00

166/13

750.00

169/3

900.00

251 से 260/14

250.00 310

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

251 से 260/15

108.00

251 से 260/16

299.00

251 से 260/17

200.00

262से 270/26

12.50

262से 270/27

65.00

262से 270/28

50.00

योग .. 4986.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 20- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) नगर/ग्राम-जेतापुरकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.69 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

3/1

0.39

4/1

0.37

15/1

0.08

15/2

0.12

18/1

0.16

[ भाग 1 (1)

(2)

20/1

0.20

31/3

0.14

0.16

32/1

0.37

33/1

0.08

47/1

47/2

0.10

50/1

0.21

0.14

60/2

61/1

0.16

0.23

61/2

0.14

63/1

64/1

0.16

102/1

0.16

104/1

0.16

105

0.04

107

0.32

108/2

0.10

108/3

0.08

0.08

109/2

109/3

0.23

109/5

0.01

109/8

0.18

116/3

0.78

132/1

0.34 योग .. 5.69

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , भाग 1 ]

311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जनवरी 2013

क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग ) नगर/ ग्राम- बेहड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टर.

सर्वे

लगभग क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

197

0.07

198

0.50

199

0.07

203

0.30

योग .. 0.94

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम- हथनोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.21 हेक्टर .

सर्वे

लगभग क्षेत्रफल

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

57/1

1.98

58/3

0.77

0.52

58/4

62/1

0.10

63/1

0.35

64/1

0.19

65/1

0.16

0.22

75/1

77/1

0.07

0.70

83/1

1.10

87/1

88/2

0.04

88/3

0.36

136/1

0.15

0.55

215/2

216/3

0.25

218/1

0.10

0.42

218/2

219/1

0.40

219/2

0.05

294/1

0.05

0.35

294/2

296/2

0.02

297/1

0.08

0.40

297/2

298/1

0.06

309/1

0.23

0.22

309/3

311/1

0.65

312/1

0.38

0.05

312/2

320/1

0.10

323/1

0.52

324/1

0.70

338/1

0.02

345/1

0.20

346/1

0.55

346/2

0.20

0.15

346/5

346/6

0.60

346/7

0.20

14.21

योग ..

312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) नगर/ग्राम-छाल्पाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.16 हेक्टर.

लगभग क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

214/2

0.23

337/1

0.24

380/2

0.09

380/1

0.43

382/2

0.07

382/1

0.44

383/1

1.39

385/1

0.95

385/3

1.20

385/4

1.20

386/1

1.00

1.22

386/3

386/4

1.21

386/5

1.00

387/1

2.46

387/2

1.03

योग .. 14.16

[भाग 1 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम . डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ ग्राम- मुगल रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.61 हेक्टर.

सर्वे

लगभग क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

49/1

0.29

49/3

0.70

0.07

51/1

52/1

0.10

55/1

0.11

56/1

0.18

0.17

58/1

58/2

0.18

59/1

0.14

70/1

0.17

81/3

0.40

0.91

82/1

82/2

1.11

83/1

0.06 भाग 1 ]

313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जनवरी 2013

(1)

(2)

83/2

0.31

84/1

0.24

114/1

0.15

130/1

0.29

131/1

0.70

155/1

0.04

155/3

0.05

156/1

0.04

156/3

0.22

161

0.19

164/1

0.21

165/1

0.16

166/2

0.04

231/1

0.47

232/1

0.67

234/1

0.74

235/1

0.62

236/1

0.41

236/2

1.01

238/1

0.15

240/1

0.31

योग . 11.61

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी . डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- हरसूद

(ग) नगर/ग्राम- चिखली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.93 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

437/1

1.76

0.46

438/1

440/1

1.10

441/1

0.25

444/2

0.07

445/1

0.08

0.10

445/2

445/3

0.07

446/2

0.28

0.20

483/3

483/4

0.15

491/1

0.04

492/1

0.25

0.12

492/2

योग 4.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफ. आर. एल. से एम. डब्ल्यू. एल. के बी. डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13 खण्डवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्रमांक-1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 January 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-01-18.03.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-01-18.03.Ordinary.