मध्यप्र द श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 5 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2013- माघ 12 , शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.- (
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क)
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2013
क्र. एफ- 14-20-2012- बयालीस ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2013-14 से निम्नलिखित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में स्वीकृत इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन पाठ्यक्रम को बंद कर उसके स्थान पर तीन वर्षीय डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम संचालित किया जाए :-
क्र.
संस्थाका नाम
अभ्युक्ति (1)
(2)
1. शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय , भोपाल.
(3) पूर्व से ही डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम
संचालित है.
2 इंदौर पोलीटेकनिक महाविद्यालय , इंदौर.
(1)
(2)
(3)
डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन 3. शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय , ग्वालियर,
पाठ्यक्रम अगले सत्र से 4. शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय , होशंगाबाद. प्रारंभ किया जाए.
2. यह संस्थायें नवीन पाठ्यक्रम के संचालन के लिए ए. आई. सी.
टी. ई. से संबद्धता प्राप्त करेंगे .
3. संबंधित संस्था में इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन पाठ्यक्रम का संचालन बंद होने के उपरान्त, उक्त पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत शैक्षणिक स्टाफ आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम के शिक्षण में सहयोग करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिव.
393
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2013
क्र. एफ. 9-2-2006- अट्ठावन .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 74 ( ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , निगम के संचालक मण्डल में श्री प्रदीप उपाध्याय, उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल को निगम के संचालक मण्डल में सदस्य के रूप में पुनः मनोनीत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013
फा. क्र. 1- अ-18-3 - इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श उपरान्त श्री ऋषभदास जैन महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2013
इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-3-2000 - छः , दिनांक 29 जून 2000 के द्वारा गठित मंदिर समिति का कार्यकाल हो जाने के कारण उसे अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, भोपाल , सीहोर एवं रायसेन जिले में स्थित मंदिरों की व्यवस्था एवं मरम्मत तथा निगरानी के लिए इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन ( 3 ) वर्ष की कालावधि के लिये निम्नानुसार मंदिर समिति गठित करता है , अर्थात :-
अध्यक्ष
1 आयुक्त भोपाल , संभाग भोपाल.
[ भाग 1
सचिव एवं कोषाध्यक्ष 2 सहायक विकास आयुक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय, भोपाल.
अशासकीय सदस्य
1 जिला- भोपाल ( 1 ) श्री रमेश शर्मा ( गुट्टू भैया ) , स्टेशन रोड, भोपाल .
(2 ) श्री ओम मेहता- मारवाड़ी रोड, चौक, भोपाल.
(3 ) श्री आलोक शर्मा-38 ए काजीपुरा जुमेराती , भोपाल.
(4) श्री ललित जैन-28 काजीपुरा गली नं . 2 , जुमेराती , भोपाल.
(5) श्री कृष्ण गोपाल गहानी- 13/21 , विजय नगर कालोनी, लालघाटी, टाटा शोरूम के पीछे , भोपाल .
(6) श्री संजय अग्रवाल , ए/ 2 पीएनबी कालोनी , ईदगाह हिल्स, भोपाल.
2 जिला-रायसेन ( 1) श्री स्वामी नवीनानंद, दाहोद आश्रम मंडीदीप , रायसेन.
(2) श्री चंद्रप्रकाश शर्मा ( आचार्य ) शास्त्री , वार्ड नं. -14 , राहुल नगर, रायसेन.
3 जिला-सीहोर
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा आ. श्री परमानन्द शर्मा , शास्त्री कालोनी , नसरुल्लागंज, सीहोर.
2. समिति, सीहोर भोपाल तथा रायसेन जिले में स्थित मंदिरों की व्यवस्था एवं मरम्मत के लिये उत्तरदायी रहेगी . समिति शासन द्वारा समय - समय पर दिये जाने वाले अनुदानों का उचित उपयोग तथा उसके लेखों का सही हिसाब किताब रखने के लिये उत्तरदायी रहेगी.
3. उक्त समिति अपना कार्य शासन द्वारा अनुमोदित कार्य नियमावली केअनुसार करेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.
भाग 1 ]
395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013
क्र. एफ 1 (ए) 166-89- ब- 2-दो. श्री एस . के. पाण्डेय , भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 से 24 जनवरी 2013 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 12, 13 , 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) श्री एस. के. पाण्डेय , भा.पु.से. , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. श्रीनिवास राव, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) , मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के . पाण्डेय , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक , कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एस. के. पाण्डेय , भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री एस. के. पाण्डेय , भा.पु.से. , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. पाण्डेय, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 54-2000- ब- 2- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री के. एस . राठौर, भा.पु.से. , उपनिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, जे. एन. पी. ए. , सागर को दिनांक 2 से 16 नवम्बर, 2012 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.
( 2 ) राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश को करते हुए श्री के. एस. राठौर, भा.पु.से. , को दिनांक 14 से 28 जनवरी 2013 तक कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 12 , 13 जनवरी , 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर , 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी .
भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 107-08- ब- 2-दो. श्री जे. एस. कुशवाह , भा.पु.से. , पुलिस अधीक्षक ( रेल ) , इन्दौर को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 21 से 31 जनवरी 2013 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 19 एवं 20 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् " अंडमान- निकोबार " की अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री जे . एस . कुशवाह
पत्नी 2. श्रीमती अनिता सिंह
पुत्र
3. शुभांशू सिंह
4. अभिजीत सिंह
पुत्र
भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 101-08- ब- 2- दो. श्री एस. पी. सिंह , भा.पु.से. , सेनानी 24 वी वाहिनी , विसबल, जावरा , जिला रतलाम को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 21 जनवरी से 15 फरवरी 2013 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 19 , 20 जनवरी 2013 एवं 16 , 17 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् " त्रिवेन्द्रम ( केरल ) " की अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री एस. पी. सिंह
पत्नी 2. श्रीमती तनुजा सिंह
3. मोहित
पुत्र
4. पल्लवी
पुत्री
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
[भाग 1
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013
क्र. एफ- 3-83-2012- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-83-2012- बत्तीस, दिनांक 30 मार्च 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
क्रमांक
ग्राम
सर्वे
क्रमांक (1)
(2)
(3) 1
144 ग्राम फतेहपुर
उपांतरण पश्चात उपांतरित भूमि उपयोग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग
(5)
(6)
(4)
कृषि
सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक
9.62हेक्टे. में
से 1.60 हेक्टेयर
डोबरा
151
12.50 हेक्टे. में
से 9.60 हेक्टेयर
11.20 हेक्टेयर
कुलयोग 2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2013
क्र. 91-2149-12 - पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्डों का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिलों के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है , अर्थात्ः-
जिलों के नाम क्र. किशोर न्याय बोर्डों और उसका मुख्यालय
(1)
1.
(2) झाबुआ
(3) झाबुआ अनुसूची
सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
श्री अजय सोनी
1 . 2.
सदस्य सदस्य श्रीमती निवेदिता सक्सेना भाग 1 ]
397
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3)
2.
अशोकनगर
अशोकनगर 3. राजगढ़
राजगढ़
(4)
सदस्य
1. डॉ. वाय. डी. अग्रवाल
2. श्रीमती वीणा कयाल
सदस्य
1 . श्री साकेत शर्मा
सदस्य No. 91-2149-12- L- 2.-In exercise of the power conferred by sub- section ( 1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 , the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act , namely:-
SCHEDULE
S. Name of the Juvenile No. Justice Boards & its Head Quarter
Jurisdiction (Revenue Districts) (2)
(1)
(3)
1.
Jhabua
Jhabua
2. Ashoknagar
Ashoknagar
Rajgarh
3. Rajgarh
Name of the Honorary Social Workers
(4)
Member 1. Shri Ajay Soni
Member 2. Ms. Neevedita Saxena
Member 1. Dr. Y. D. Agarwal
Member 2. Smt . Veena Kyal
Member 1. Shri Saket Sharma
क्र. 91-2149-12- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समितियों का, उसके ( अनुसूची के) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है और उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है : -
अनुसूची
बाल कल्याण समितियों
अ. क्र. के मुख्यालय के जिलें
(2)
(1)
अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले (राजस्व-जिले) (3) 1.
झाबुआ
झाबुआ 2. अशोकनगर
अशोकनगर अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
अध्यक्ष 1. श्री शैलेश दुबे
2. श्री संजय मिश्रा
सदस्य
सदस्य 3. श्री अशोक त्रिवेदी
4. श्री दिपेश सकलेचा
सदस्य
सदस्य 5. श्रीमती भारती भाटी
अध्यक्ष 1. श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी
सदस्य 2. श्रीमती मंजू साडाना
सदस्य 3. श्री लखन लाल शर्मा
सदस्य 4. श्रीमती ऋचा शर्मा
5. श्री राजेश आदित्य शर्मा
सदस्य 398
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
No. 91-2149-12 - L- 2.---- In exercise of the power conferred by sub-section ( 1 ) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act, 2000 , the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in the column (2 ) of the schedule below, for the Districts as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Committee under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S.
Name of the Honorary Social Workers No.
Jurisdiction (Revenue Districts)
Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter
(1)
(4)
(2)
(3)
Chair Person 1.
Jhabua
Jhabua
1. Shri Shelesh Dubey
Member
2. Shri Sanjay Mishra
Member
3. Shri Ashok Trivedi
Member
4. Shri Dipesh Saklecha
Member
5. Smt . Bharti Bhati
Chair Person
1. Shri Bhupendra Singh Raghuvansi 2. Ashoknagar
Ashoknagar
Member
2. Smt . Manju Sadana
Member
3. Shri Lakhanlal Sharma
Member
4. Smt . Richa Sharma
Member
5. Shri Rajesh Aditya Sharma
क्र. 93-2013-2012- पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करती है , अर्थात्ः -
अनुसूची
सामाजिक कार्यकर्ता का नाम जिलों के नाम
क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(4)
(1)
(2)
1.
(3) नरसिंहपुर
1. श्री संजय साहू
नरसिंहपुर
S. No. 93-2013-2012 - L - 2.-In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act , 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers S. No.
Jurisdiction (Revenue District) (3)
(4)
(1)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
1.
1. Shri Sanjay Sahu
Narshingpur
Narshingpur भाग 1 ]
399
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. 94-2148-2012- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है , अर्थात्ः-
अनुसूची
जिलों के नाम क्र. किशोर न्याय बोर्ड और
उसका मुख्यालय
(1)
(2)
(3)
1.
बालाघाट
बालाघाट
सामाजिक कार्यकर्ता के नाम
(4)
1. श्रीमती मीना सक्सेना
2. श्री भारत मेश्राम
No. 94-2148-2012 - L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act , 2000 , the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Worker as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act , namely: -
SCHEDULE
S. Name of the Juvenile No. Justice Board & its Head Quarter
(2)
(1)
Jurisdiction (Revenue District) (3)
1.
Balaghat Balaghat
Name of the Honorary Social Worker
(4)
1. 2. Smt . Meena Saxena Shri Bharat Meshram
क्र. 94-2148-12 - पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है , और उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :-
अनुसूची
बाल कल्याण समिति
के मुख्यालय का जिला
(2)
अ. क्र. (1)
अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ( राजस्व- जिले ) (3) 1.
बालाघाट
बालाघाट अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
1.
अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्र बाद्यरेचा
2. श्रीमती शीला सिंह
सदस्य
सदस्य 3. डॉ. नीरज अरोरा
4.
श्रीमती सरला कांकरिया
सदस्य
सदस्य 5. श्री सुशील जैन
No. 94-2148-12 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000, the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the 400
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Committee under the said Act , namely:-
S.
Name of the
No.
Jurisdiction (Revenue District) Child Welfare Committees & its District Head Quarter
(1)
(2)
(3)
1.
Balaghat
Balaghat
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers
(4)
Chair Person 1. Shri Prakash Chand Baghrecha
Member 2. Smt . Sheela Singh
Member 3. Dr. Neeraj Arora
Member 4. Smt . Sarla Kankariya
Member 5. Shri Sushil Jain
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
संस्कृति विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012
क्र. एफ 11-2-2012- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-2-2012 - तीस , दिनांक 25 मई, 2012 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र" में, दिनांक 15 जून 2012 को किया गया था.
2. आयुक्त, पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्र. 2150-अ. पु. सं. स.- 2012 , दिनांक 11 सितम्बर 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .
3. अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-
अनुसूची
राज्य जिला तहसील स्थल
स्मारक का नाम (2)
(1)
(3) (4)
(5) म. प्र. ग्वालियर बैहट गढ़ी ग्राम बैहट प. ह . न . 155 क्षेत्रफल
स्वामित्व
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है
(6)
(8)
(7)
706
(9) नहीं 0.470 हेक्टेयर
शासकीय आबादी गोठान 401 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.
क्र. एफ 11-8-2011- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-8-2011 - तीस, दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में, दिनांक 30 सितम्बर 2011 को किया गया था.
2. आयुक्त, पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्र. 477-अ. पु. सं. स.- 2012 , दिनांक 21 मई 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है . आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .
3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
राजस्व क्षेत्र
स्वामित्व
धार्मिक राज्य जिला
स्थल
क्षेत्रफल
तहसील
जो क्रमांक
स्मारक का नाम
पूजा के
जिसे संरक्षण
अधीन है अथवा नहीं (2) (3) (4)
(8)
(9)
(5)
में सम्मिलित होना है (6)
(7)
(1)
म. प्र. भोपाल
शिक्षा विभाग
महकमा
इतवारा रोड
कुल रकबा
के अधीन है
बागात
मौलाना आजाद
हुजूर नजूल
13.44
खसरा नंबर 1244
सेन्ट्रल
भोपाल
लायब्रेरी,
केन्द्रीय
शहर वृत्त
एकड़ में से 0.54
पुस्तकालय
एकड़
(अजायबघर)
4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/ पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो , उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.
402
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2013
क्र. एफ- 1-2-2010 - सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के. प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में , इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , राज्य शासन, एक नवीन तहसील बैराढ़ , जिला शिवपुरी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील पौहरी , जिला शिवपुरी की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे: -
मुख्यालय
क्र. प्रस्तावित तहसील
( 2)
(1)
(3)
सीमायें (6) वर्तमान तहसील (4)
परिवर्तन का प्रकार
(5)
पोहरी
01 बैराढ़
बैराढ़
पूर्व में - तहसील ग्वालियर. पश्चिम में- तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर उत्तर में - तहसील जौरा , जिला मुरैना. दक्षिण में- पोहरी.
वर्तमान तहसील पोहरी के राजस्व निरीक्षक मण्डल बैराढ़ वृत्त -01 के पटवारी हल्का नम्बर 1 लगायत 31 ( 31 ) , राजस्व निरीक्षक मण्डल पोहरी -2 के पटवारी हल्का नम्बर 32 लगायत 40, 44 ( 10 ) इस प्रकार कुल 41 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील बैराढ़ में कुल 41 पटवारी हल्के शामिल होंगे , जिनमें कुल 114 ग्राम शामिल होंगे .
क्र.
परिवर्तन का प्रकार
मुख्यालय
शेष तहसील
सीमायें (6) शेष तहसील (4)
(5)
(1) ( 2)
(3)
02 पोहरी मुख्यालय
पूर्व में- तहसील शिवपुरी. पश्चिम में- तहसील कराहल , जिला श्योपुर.
उत्तर में- प्रस्तावित तहसील बैराढ़.
दक्षिण में- तहसील कोलारस.
वर्तमान तहसील पोहरी के राजस्व निरीक्षक मण्डल पोहरी-02 के पटवारी हल्का नम्बर 41 लगायत 62 ( 21 ) , राजस्व निरीक्षक मण्डल , छर्च-03 के पटवारी हल्का नम्बर 63 लगायत 90 (28) कुल 49 पटवारी हल्कों के 140 ग्राम शेष रहेंगे.
जा सके. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भाग 1 ]
403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश 462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. एफ. 67-2-12- तीन- 108.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन में श्री सुरेश कुमार , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्र. 166- न.प.नि. -स्था. निर्वा. -11-12, दिनांक 31 मार्च 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुरेश कुमार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल 2012 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री सुरेश कुमार को नोटिस दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 मई 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त 2012 में लेख किया कि " श्री सुरेश कुमार द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया . व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर अनूपपुर द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
404
आदेश
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. एफ. 67-2-12- तीन- 109.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन में श्री मानिक सिंह उरैती, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्र. 166- न.प.नि.- स्था. निर्वा. - 11-12 , दिनांक 31 मार्च 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मानिक सिंह उरैती द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मानिक सिंह उरैती को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल 2012 जारी कर कलेक्टर एवं
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में . सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री मानिक सिंह उरैती को नोटिस दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 मई 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त 2012 में लेख किया कि " श्री मानिक सिंह उरैती द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर अनूपपुर द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मानिक सिंह उरैती को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत अमरकंटक, जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013
क्र. क - व.लि. - 2013.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम -3 /23/ 1999/1/4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर वर्ष 2013 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में तीन स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूं : -
क्रमांक
दिनांक
दिन (1)
(2)
(3) 1.
05-09-2013
गुरुवार 2.
19-09-2013
गुरुवार 3.
02-11-2013
शनिवार यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे .
त्यौहार
(4)
पोला
(सम्पूर्ण जिला) अनन्त चर्तुदशी का दूसरा दिन ( सम्पूर्ण जिला ) रूप चौदस
(सम्पूर्ण जिला)
आशुतोष अवस्थी , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 151- बी- 121-2012-13.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 11-1-2010 -सात-- शा-6 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012 एवं मध्यप्रदेश शासन, भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2 ( 1 ) य-5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची में वर्णित मजरा - टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -
अनुसूची
तहसील-बाड़ी, जिला रायसेन
क्रमांक
मूल ग्राम का नाम प. ह. नं.
वर्तमान क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(2)
(3) (1)
1
121
क्षेत्रफल
घोषित ग्राम की जनसंख्या (हैक्टर में)
घोषित राजस्व ग्राम (मजरा टोला का) नाम प. ह. नं.
(6)
(5)
(4)
121
210
सिलगोना टोला
गांजीखेड़ी 31
मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
406
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 5 नवम्बर 2012
प्र . क्र. 1 - अ-82-11-12- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में )
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
0.10
शहपुरा
जबलपुर
सड़क एवं पुल निर्माण हेतु.
पिपरियाकलां प.ह.नं. 37
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर
न. ब. 244
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 1 जनवरी 2013
प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13- भू-अर्जन चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
विदिशा
नौलास
0.613
गुलाबगंज
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग , विदिशा.
मढीपुर - अम्बर- नौलास मार्ग के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , ग्यारसपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
407 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 15 जनवरी 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82-12-13 सा-1 सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की
भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी
खसरा क्रमांक
नगर/ ग्राम
तहसील/ तालुका
अर्जित किया गया रकबा (हे. में)
कुल रकबा (हे. में )
(5)
(4)
2.003
(1) रायसेन
(2) सिलवानी
85/1
(3) रम्पुराखुर्द
85/3
2.124
0.448 0.100
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क
86/1/2, 911
0.570
0.030
164, 91
विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल.
(6) सिलवानी सुल्तानगंज जयसिंहनगर सागर (एस. एच. - 15) मार्ग पर टोल प्लाजा का निर्माण. 3/2/1
이
0.578
योग ..4.697
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , तहसील सिलवानी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 9 जनवरी 2013
क्र. 66 - भू.अर्जन- देपालपुर -2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे.में. ) (4)
(5)
(3) छोटी कलमेर
0.566
इन्दौर देपालपुर
विभाग सेतु निर्माण, इन्दौर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग इन्दौर.
देपालपुर तहसील के ग्राम छोटी कलमेर ( चांदेर के समीप ) देपालपुर केसूर मार्ग के कि. मी . 9/6 पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय चम्बल नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण बावद्.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जासकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
408
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर , दिनांक 10 जनवरी 2013
क्र. 303-10 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
पाली
0.549 अनूपपुर
अनूपपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पाली जलाशय योजना के नहर कार्य का पूरक भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 17 जनवरी 2013
क्र. 98 - भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
(1) (2) (3.)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 0.820 खरगोन भीकनगांव बिरूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा
(5)
(6)
मालखेड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे व ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
खरगोन , दिनांक 21 जनवरी 2013
क्र. 102- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
(1)
(3)
(4)
3.185 खरगोन
सुखपुरी
भगवानपुरा
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
खारक जलाशय योजना की लघु नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन
(2 ) भूमि के नक्शे व ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 101 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 2-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2) (3)
(4) खरगोन
14.040 भगवानपुरा नया बिलवा
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
खारक जलाशय योजना की मुख्य एवं लघु नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
( 2 ) भूमि के नक्शे व ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 22 जनवरी 2013
क्र. 207- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 410
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन .
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
देवरा
मनगवां
0.416
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में आने वाली भूमियों के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 22 जनवरी 2013
क्र. 620 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) नहर निर्माण में शेष प्रभावित
राजगढ़
राजगढ़
_"_ _"_
_"_
3.588 0.544 3.240
भूमि- लालपुरा कुशलपुरा दलेलपुरा
योग .. 7.372 डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि-
राजगढ़
राजगढ़
परसपुरा
-" -
-"-
_ "_
_"_
कुशलपुरा रोज्या
6.308 9.328 0.600
योग .. 16.236
कुल योग .. 23.608
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़
गोरखपुरा तालाब की नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि काअर्जन.
गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र मेंशेष प्रभावित भूमि काअर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
411
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 26 दिसम्बर 2012
क्र. 3706 - भू-अर्जन- सांवेर- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील-सांवेर
(ग ) नगर/ग्राम- बुढानियापंथ एवं पोटलोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 एवं 0.006 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
(1)
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम- बुढानियापंथ
28
0.008
0.200
41/1 पार्ट
42/2 पार्ट
0.087
42पार्ट
0.205
योग : 0.500
ग्राम-पोटलोद
3 पार्ट
0.006
योग : 0.006 महायोग : 0.506
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रतलाम- महू- खण्डवा आमान परिवर्तन परियोजना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जनवरी 2013
प्र. क्र. 03 - अ-82 वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम-चरगुवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.858 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.016
60/7
60/12
0.006
0.010
60/8
36/2
0.041
0.006
119/1
120/2
121/2
0.002
123/13
120/3
0.007
121/3 123/14 120/1
121/1
0.043
123/6
0.129
25/1
24/2
0.072
23/1
0.284
23/4
0.186
0.056
19/1 20/1 21/1
योग : 0.858
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चरगुवा से गुन्दरई मार्ग ( सड़क निर्माण ) हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013
रा. प्र. क्र. 6 -अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बुरहानपुर
( ख ) तहसील- बुरहानपुर
(ग) ग्राम- लालबागमाल, मोहम्मदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.160 हेक्टेयर
सिन्धीबस्ती- मोहम्मदपुरा- रेणुका मन्दिर तक ( 4 लेन )
सड़क निर्माण
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-लालबागमाल
117
0.050
194
0.070
195
0.050
196
0.040
197
0.070
198
0.060
202
0.080
203
0.050
205/2
0.020
245
0.030
246/1
0.010
0.060
248
(2)
(1)
256
0.020
257
0.030
0.070
241
242
0.030
243
0.120
0.030
249
250
0.060
254
0.010
योग : 0.960
ग्राम-मोहम्मदपुरा
0.020
237/3
0.010
237/6
0.100
237/5
0.010
237/1
0.030
237/4
0.030
239/2
0.050
239/3
0.030
239/4
0.130
238/1
238/2
0.050
330/5
0.010
330/7
0.010
0.010
330/8
330/9
0.010
0.130
330/3
0.200
567/2
569/1
0.050
0.050
569/2
569/3
0.030
569/4
0.050
570/2
0.030
0.040
570/1
567/1
0.030
567/2
0.030
561
0.310
0.280
559/2
0.280
628 भाग 1 ]
413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2)
631
0.050
634
0.050
0.050
653
655
0.020
656/1
0.020
योग : 2.200 महायोग : 3.160
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिन्धीबस्ती-मोहम्मदपुरा-रेणुका मन्दिर तक (4 लेन ) सड़क निर्माण .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि बड़वाई- चपलासिर की नहर के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील- गौहरगंज
(ग ) ग्राम- चपलासिर, बड़वाई
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.615 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
ग्राम-चपलासिर
0.251
1.534
0.032
1.052
214/4/1/1
ग्राम-बड़वाई
4/2
6.120 0.332 योग : 8.706 0.615 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- बड़वाई चपलासिर की नहर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज
( ग) ग्राम- बगबाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.062 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.065
3, 4, 5 1/1/2 क
0.057
3,4, 5 2/2 ख
3, 4, 5
0.235 414
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2)
3, 4, 5
0.097
3,4, 5
0.105
2/1
3, 4, 5
0.008
2/2क
80/1 क
0.097
0.246
77, 78
91, 92
0.210
91, 92
0.170
2/1
96,101,102,106,107
0.364
1/1
96,101 , 102, 106,107
0.202
1/2
96,101, 102 , 106, 107
0.169
2/1 ख
96,101 , 102, 106, 107
0.161
2/1 ग
142, 143 , 147
0.081
2/1
148/1
0.016
148/2
0.364
151
0.073
152, 154 , 156
0.186
1क
152, 154, 156
0.526
1ख
172, 174
0.040
3
0.315
172, 174 4
0.040
175 , 176 , 177 , 478 176/2
181/1
0.089
181/2
0.146
कुल योग : 4.062
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाड़ा वितरिका भाग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 16- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत
[भाग 1 इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग ) ग्राम- कुमनताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.580 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.097
34/1
33
0.048
0.081
32
0.210
30/3
0.222
29/3
26/2/2/3
0.137
26/1 / 1ख
0.081
0.182
26/1 ग
21/2/1/2/1
0.178
0.065
21/2/1/2/2
0.174
21/2/1/3
0.089
21/2/1/4/1
141/1, 141/2
0.073
1
0.024
140/1 / 1 ख
0.186
140/ 1/ 2ख
0.170
140/1क
0.138
140/2
0.048
140/2
140/2
0.105
366/138
0.202
1
0.105
139/1
139/2
0.065
366/138
0.020
2
0.040
219/2ख
0.227
219/ 1क
0.044
219/1 ख
0.222
224, 225, 227/3
0.146
223,226,379/223 /2/ 2/ 1
0.097
223,226,379/223 / 2 / 1
0.073
222/1 क
0.016
222/ 1 /1 / 1 ख
0.336
222/2 , 330, 336 , 337/3/1
0.154
222/2 , 330 , 336 , 337/1
0.057
334/1
339, 340
0.113
1/1 भाग 1 ]
415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2)
339, 340
0.097
1/2
339, 340
0.113
2क/ 1
339, 340
0.097
2क/2
341/1
0.048
योग : 4.580
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम-गोपालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.052 हेक्टर .
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.065 45, 48/2 49, 50 3/2/3 ख
0.073 49, 50/2 1/1/3/4/1/1
0.113 49, 50/2 1/1/3/4/1/2 49, 50/2
0.073
0.077 1/1/2/3/4/1/3/2 49, 50/2 1/1/2/3/4/1/3/2
0.166 49, 50/2 1/1/2/3/4/1/3/ 1 क 49, 50/2
0.154 1/1/2/3/4/2
(2) (1)
0.182 49, 50/2 1/1
0.178 52/2/3,289/51,313/ 51
0.271
0.129
0.036 64/1/1 /1 ख
0.080 64/1/ 1/ 2ख
0.113 64/1ख/2
0.247 64/1 ग
0.218 64/1घ
0.016
0.182
0.129
0.023
0.008
0.194
0.332
0.089
0.194
0.093
0.097
0.299
0.016
0.283
0.182 53/1/2 64/1क 76/2/2/1 77,78,79,279 /80 76/2/2/2 77,78,79,279/80 76/2/ 1 ख 77,78,79,279/80 76/2/ 1क 77,78,79,279/80 76/1 77,78,79,279/80 86, 87 1/1 84, 96 1/2 89,92,93,264,266 287/120 , 290/92 1/2ख 89,92,93,264,266 287/120 , 290/92 1/2ग 89,92,93,264,266 287/120, 290/92 1/2घ 89,92,93,264,266 287/120 , 290/92 1/3 113,114, 115 ,116 , 117, 118 , 125 292/114/3 121/1 113, 114, 115 , 116 , 117 , 118,125 292/114/2 128/1/2
0.255
0.202 253, 258 1/1/1 ग 253, 258 1/3/2 303/253
0.283 योग : 5.052 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
416
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मझौली, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 114- भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग ) नगर/ग्राम- जुनेर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
3
0.07
0.06
4
10
0.05
18
0.03
20
0.03
21
0.07
22
0.06
0.12
23
24
0.02
25/1
0.03
0.05
25/2
25/3
0.07
25/4
0.04
25/5
0.04
25/6
0.09
31
0.08
73
0.02
74
0.02
75
0.02
(2)
(1)
0.01
78
0.04
79
0.03
193
0.02
194
0.04
195
0.04
196
0.03
197
198
0.01
200
0.05
0.02
201
202
0.01
203
0.01
0.01
307
308
0.05
0.06
309
340
0.03
0.02
341
0.05
342
0.03
343
0.04
344
0.07
345
0.04
357/1
0.04
357/2
0.04
357/3
0.03
358/1
358/2
0.03
0.01
359
0.03
360
361
0.01
0.16
420/1
0.04
423
0.03
424
425
0.08
योग . 2.18
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, मझौली कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. 116 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- कुसमी
( ग ) नगर/ ग्राम- शंकरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
82
0.01
0.05
83
84
0.02
84/418
0.02
85
0.04
0.01
109
111
0.02
112/1
0.01
112/2
0.01
113
0.01
0.01
119
120
0.02
127
0.09
128
0.02
219
0.03
243
0.01
244
0.01
245
004
247
0.06
248/1
0.08
251
0.02
252
0.04
253
0.02
257
0.04
275
0.10
276
0.01
योग 0.80
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , मझौली कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 17 जनवरी 2013
क्र. 188 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- पटेहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.81 हेक्टर .
पटेहरा सब माईनर के नहर निर्माण हेतु खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
1119
0.05
0.01
1121
0.02
1124/1 , 1124/2
1125
0.04
0.01
1126
0.02
1129
0.02
1130
0.02
1131
0.04
1132 418
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2)
1133
0.03
0.04
1134
1148
0.01
0.04
1149
1150
0.01
1151
0.03
1188
0.02
1189
0.02
1190
0.06
1191
0.04
1192
0.01
0.01
1193
1212
0.07
1213
0.05
1214
0.05
1216
0.01
0.73
योग (अ)
म.प्र. शासन की भूमि
1267
0.04
1147
0.04
0.08
योग ( ब)
कुल निजी भूमि . 0.73
कुल शासकीय भूमि . 0.08
योग ( अ + ब) 0.81
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की मिसिरगवां माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 190 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- अमरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.63 हेक्टर .
चुरहट वितरक नहर अमरपुर माईनर के नहर निर्माण हेतु खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
389
0.02
0.02
425
0.02
426
427
0.16
0.10
428
0.05
431
0.07
432
0.05
433
0.04
435
योग ( अ) 0.53
म.प्र. शासन की भूमि
0.08
390
587
0.02
योग (ब) 0.10
कुल निजी भूमि . 0.53
कुल शासकीय भूमि 0.10
0.63
योग (अ+ब)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की मिसिरगवां माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 192- भू- अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया भाग 1 ]
419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(ग ) नगर/ ग्राम- पिपरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.792 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
209
0.234
0.405
414
415
0.012
416
0.084
418
0.469
419
0.128
420
0.028
425
0.020
426
0.450
427
0.028
429
0.408
457
0.072
461
0.004
462
0.004
468
0.348
469
0.078
470
0.194
471
0.408
472
0.605
0.725
481
492
1.170
494
0.746
शासकीय भूमि
0.172
495
योग 6.792
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 194 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ग्राम- सेमरी जागीर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 5.805 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
208
0.120
0.141
217
0.140
218
0.270
219
237
0.510
238
0.112
0.180
239
0.170
240
0.030
241
0.300
259
0.240
260
262
0.021
0.101
263
0.041
264
0.220
265
0.010
266
0.004
286
0.006
288
0.202
289
290
0.120
0.110
291
0.110
295
0.101
296
0.041
297
312
0.010
0.061
313
314
0.101
315
0.041
316
0.101
0.016
317
0.007
332
0.112
334 420
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(2)
(1)
345
0.126
346
0.320
347
0.548
348
0.168
349
0.230
357
0.160
417
0.004
0.130
425
426
0.038
427
0.120
428
0.041
429
0.110
430
0.061
योग 5.805
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 23 जनवरी 2013
क्र. 211 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- पडेरुआ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.104 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.378
0.026 2/1 5
0.384
0.003
(2)
(1)
0.032
0.032
6/1
0.016
0.016
6/2
0.016 6/3
0.016
0.061
0.061
7
0.340
0.040 8
10
2.307
0.260
0.012
0.041
0.352
0.522
89
0.088
0.158
90
0.002
0.445
91
0.020
0.020
93
0.018
0.121
94
0.010
0.032
95/1
0.010
0.096
95/2
0.032 96
0.109
0.046
0.129
97
0.085
0.821
100/1
0.087 101
1.704
0.120 75
0.354
73/1
0.062
0.013
0.237
0.100 76/2
0.027 141.
0.591
0.011
1.080
143
1.290
0.189 144
0.051
0.138
145
0.060
0.376
146
0.048
0.162
147
0.048
0.125
148/1
0.056
0.279
139
0.902
0.176 140
0.080 160
0.174
0.083 161
0.344
0.045
0.020 315
0.032 316
0.045
0.036
0.065
317
0.020 318
0.113
0.061
0.009 322
0.016
0.061
323
0.056 324
0.177 भाग 1 ]
421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(2)
(1)
0.020 303
0.032
304
0.040
0.009 306
0.040
0.013
0.087 329
0.251
334
0.040
0.020
0.603
0.030 335/1
335/2
0.542
0.036 392
0.117
0.044 393
0.100
0.421
0.182
394
0.074 400
0.413
0.420 401/1
0.405
0.104 454
0.380
0.168 457
0.097
0.013 458
1.019
0.094 460
0.381
0.098 467
0.388
0.024
0.263
0.014 478
0.628
0.116 479
480
0.142
0.066
0.020 483
0.125
560
6.624
0.162
0.640
0.040 510
511
0.478
0.110
0.583
0.024 512
513
0.223
0.080
योग .. 4.104 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमडा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 213 - भू-अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- बगदरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.923 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.152
1.343
9
0.551
0.128 10
0.100
0.401
11
0.397
0.096 12
0.045
0.016 13
0.064
0.587
48/1
0.040
0.186
48/2
0.140 60
0.696
0.425
0.008 61
0.160 62
0.530
0.084
0.247
82
0.376
0.136 83
0.120
1.218
121
0.016 122
0.142
0.200
1.550
124
0.016 125
0.093
0.032
0.150
129
0.024 130
0.150
0.194
0.060 131
0.008
0.057
133
0.085
0.020 134
0.016 135
0.551
0.080
0.502
137
0.057
0.057 138
0.150
1.173
139
योग .. 1.923 422
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमडा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 215 - भू-अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.044 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
86
0.121
0.004
0.093
0.003 87
88
0.154
0.080
0.065
89
0.032 90
0.166
0.056 79/1
0.138
0.004 80/1
0.032
0.010 80/2
0.012
0.006
0.421
81
0.032 93/1क
0.421
0.120
0.121
0.080 93/2
93/3
0.417
0.040 91
0.089
0.032
(2)
(1)
0.011 92/1
0.040
0.040
0.015 92/2
0.003
0.012
92/3
0.100
1.133
95/2
0.008 95/3
0.474
96/1
0.053
0.008
0.008 97
0158
0.101
100
0.009
0.081
0.002 101
0.433
0.086 102
0.039 103
0.745
0.190
0.190
377
0.235
0.053 118
0.271
0.058 119
0.007 120
0.024
0.062 121
0.275
371
0.032
0.032
0.036 372
0.036
346
0.053
0.053
0.038 347
0.321
0.082
0.186
257
0.007 258
0.016
0.146
0.077 262
263
0.146
0.067
0.085
0.014 274
0
0.043 275
0.105
0.040 276/1
0.065
0.037 276/2
0.019 277
0.008 278
0.008
298
0.016
0.016
0.075
0.287
299
0.002 297
0.020
0.085
0.036 296/1
0.036 296/2
0.086
0.142
0.058 295
0.073
0.014 294
293
0.040
0.031
0.040
0.040
292 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2)
291
0.441
0.010 289
0.158
0.068 288
0.061
0.024 287
0.032
0.002 686
0.117
0.117
0.061
687
0.061
0.013
0.056
699/1
699/2
0.061
0.013 701
0.053
0.024
0.057
702
0.034 703
0.053
0.053 704/1
0.113
0.051
0.061
0.011 704/2
706
0.081
0.024 709
0.012
0.012 710
0.069
0.007 711
0.029
0.061
716/1
0.101
0.030 716/2
0.101
0.030
0.020 716/3
0.083
0.101
716/4
0.025 723
0.397
0.154
0.065
0.045 725/1
725/2
0.028
0.013 729
1.032
0.088
योग .. 3.044 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमडा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है..
क्र. 217- भू-अर्जन-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन
423 के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - गुढ़
(ग ) ग्राम- गुढ़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.334 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.081
0.023 1041
0.022
0.002 1042/1
0.032
0.007 1043
0.008 1044
0.016
0.088 1045
0.186
0.016
0.016
1046/क
1047/क
0.012
0.012
0.012
0.012 1047/ख
0.085
0.085 1048/क
0.089
0.063 1048/ख
0.034
0.034
1049/क
0.035 1049/ख
0.035
0.007 1050
0.057
1055/1
0.032
0.019 1056/1
0.024
0.011
0.024 1056/2
0.024
0.057
0.057
1056/3
1056/4
0.024
0.024
0.024
0.024
1056/5
0.041 1056/6
0.041
0.081
0.036 1057/1
0.036 1057/2
0.077
0.040
0.097
1076/1
0.127
0.121 1077
1078
0.077
0.012
0.059
0.109
1081
0.017
0.166
1082 424
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2) 1085
0.101
0.008
0.575
0.045 1146
0.010 1149/1 क
0.081
1149/ 1 ख
0.085
0.010 1150
0.113
0.019 1153/1
0.012
0.008 1153/2
0.012
0.012 1154/1
0.065
0.050 1154/2
0.065
0.065
1154/3
0.065
0.065
0.065
0.050 1154/4
1155
0.105
0.050
0.409
1158/1
0.020 1165
0.040
0.040 1166
0.283
0.135 1170
0.065
0.032 1171/1
0.105
0.004
0.053
1172
0.008 1173
0.672
0.313 1174
0.664
0.220 1434/1
0.202
0.040 1435/1
0.190
0.040 1435/2
0.190
0.055
0.506
1436
0.506 1437
0.008
0.008 1440
0.628
0.166 1441
0.223
0.060 1442
0.045
0.036
0.067 1443
0.085
1445
0.016
0.016 1446
0.008
0.012
0.518
0.010 1451
1523/1
0.202
0.010 1523/2
0.405
0.100
0.607
0.160 1523/3
1524/1
0.114
0.032 1524/2
0.126
0.040
(2)
(1)
0.258
0.120 1524/3
0.024
0.024 1525
0.12 1526
0.178
0.050 1527
0.162
1530
0.032
0.032
0.186
0.186 1532
0.029
0.049
1533
0.066 1540
0.166
0.040 1541/1
0.117
0.040 1541/2
0.117
0.040 1541/3
0.118
1542/2
0.206
0.110
0.040 1550/1
0.040
0.020 1550/2
0.020
0.020
0.020 1550/3
0.060
0.210
1552/1 क
0.040 1552/1ख
0.267
0.070 1552/2
0.076 1552/3
0.010
0.016
1553/1 क
0.010 1553/ 1 ख
0.016
0.020
0.032
1553/2
0.016
0.007 1555/1 क
0.016
0.008 1555/ 1 ख
1555/2
0.036
0.015
0.200 1556/2
0.331
0.234
0.004 1559/1
0.004
0.240
1559/2
0.200 1610
0.849
0.220 1549
योग .. 5.334 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
425
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. 219 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला -रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- शिवपुरवा 601
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.718 हेक्टेयर.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) खसरा नम्बर (1)
(2)
441/2
3.595
0.440 442
0.419
0.072 431
0.299
0.008 430
0.243
0.012 429
1.890
0.308 426
0.283
0.120 427
0.002 423
0.675
0.094 421/2
3.405
0.228
0.890
0.080 420
0.927
419
0.084 418
0.830
0.074 417
0.591
0.038
0.405
411
0.078
1.206
408
योग .
0.080 1.718 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत शिवपुरवा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 221 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम-खोखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.236 हेक्टेयर.
योग कुल रकबा ( हेक्टेयर में )
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर
अतिरिक्त अर्जित
पूर्व में अर्जित
(3)
(2)
(4) (1)
0.450
0.122
0.013 0.135 44
0.017
0.060 45
0.441
0.043
0.070 46
0.070
0.498
47/2
0.110 0.110 0.688
0.050
50
0.949 0.172
0.899
योग .. 0.236
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
426
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 7 जनवरी 2013
प्र. क्र. 97 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख). तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-टिहोली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.626 हेक्टेयर
सर्वे
अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा
नम्बर
(हे. में) अनुमति रकबा ( हे . में ) (1)
(3)
(2)
0.17
1051
2.822
1046
0.972
0.32
1045
3.481
0.04
0.15
1047
3.898
1044
3.187
0.39
1040
2.633
0.05
1039
2.236
0.39
0.34
1033
2.508
0.32
1028
0.658
1027
3.011
0.34
1020
1.411
0.116
2.626
योग .. 26.817
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा काशीपुर नहर के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 16 जनवरी 2013
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग ) ग्राम- खरसानिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.237 हेक्टेयर
रकबा ( हे . में ) खसरा नंबर
(2) (1)
0.291 146/1/क/1
0.162 146/1 /क/2
0.162 146/4
0.008 146/3
0.024 146/2
0.040 143/2/2/ख , 247/143
0.073 143/2/1 /ख, 247/143
0.073 143/2/2/क, 247/143
0.134 143/2/1/क, 247/143
0.016 143/1/3 , 247/143
0.182 144/1/3
0.081 144/1 /1/क
0.008 144/1/1/ख
140/1 /ख
0.137
0.165 32/2/1 , 123/2/1
0.100 32/2/3/2/123
0.008 32/1/2 , 123/1/2
0.971 32/1/1 , 123/1/1
0.323 30
0.330 27/2/4 , 28 , 244/28
0.150 27/1 , 28 , 244/28
0.245 22/1 , 24
0.384 23
0.198 22/2, 24
2/2
0.300
0.069 1/2
0.086 2/1
0.769 1/1
0.048 147/2/2
0.040 147/3/2
0.174 147/2/1 /ख
0.150 147/3/1
0.044 152
0.143 154/2
0.050 154/1/2/क भाग 1 ]
427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
(1)
(2) 154/1/1 /ख/2
0.160 208/2
0.004 209/2/2/क
0.016
0.061 209/1/1/3
0.210 209/2/2/ख/ 1
209/1/1/2
0.016
0.016 210/1/1 , 211 , 212/1
210/1/2
0.105
0.250 210/2 , 211 , 212/2
0.105 213/1
213/2
0.081 213/3
0.160
0.600 214/1/ख , 215 , 216 , 217 , 218
0.750 214/2/2 , 215 , 216 , 217 , 218
220/1/1/1/क , 221 , 223 ,
0.186 256/223/1 , 256/223/2
220/1/1 / 1 /ख , 221 , 223 ,
0.801 256/223/1 , 256/223/2
220/2/क, 221 , 223 ,
0.364 256/223/1 , 256/223/2
220/1/4 , 221 , 223 ,
0.121 256/223/1 , 256/223/2
220/1/2 , 221 , 223 ,
0.243 256/223/1 , 256/223/2
220/1/3 , 221 , 223 ,
0.850 256/223/1 , 256/223/2
योग .. 11.237 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोलार परियोजना की खरसानिया उपनहर एवं हाल्याखेड़ी माइनर के निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज/कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग ) ग्राम-बीजला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.093 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा ( हे . में) (1)
(2)
0.300 7/3/ 1 ग
0.210 6/2/3क
0.348 6/1/2/1 क/2ख
0.050 6/1/2/3
0.575 5/3/1/ 1/ख 6/ 1
0.080 2/2/3/1 , 5/2
0.336 2/2/3/3 , 5/2
0.350 2/2/3/4 , 5/2
0.198 2/2/3/5 , 5/2
0198 2/2/3/6 , 5/2
0.324 2/2/3/7 , 5/2
0.101 2/1/2/2/क , 2/3
2.580 2/2/2/क , 5/2
0.596 2/2/2/ख , 5/2
0.077 2/1/2/2/ख , 2/3
0.672 2/2/3/2 , 5/2
0.050 2/1/2/1/1/क, 2/3
0.048 2/1/2/ 1 /1 /ख/2 , 2/3
योग .. 7.093 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोलार परियोजना की खरसानिया उपनहर एवं हाल्याखेड़ी माइनर के निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज/कार्यपालन यंत्री , कोलार नहर संभाग , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 24 जनवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13 . शुद्धि पत्र - प्र.क्र. 10- अ-82-2012-13.- ग्राम चांदेल, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, कृषि भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र ( भाग -1 ) के पृष्ठ क्रमांक 294 , दिनांक 18 जनवरी , 2013 को सेवाभूमि सर्वे नम्बर 153 अर्जनीय रकबा , 0.97 हैक्टेयर का त्रुटिपूर्ण प्रकाशित होने से विलोपित किया जाता है . संशोधित प्रविष्ट निम्नानुसार है : - (घ ) ग्राम का लगभग अर्जनीय क्षेत्रफल 9.34 हैक्टेयर के स्थान पर शेष अर्जनीय क्षेत्रफल 8.37 हैक्टेयर पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
428
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013
क्र. D- 200-दो-3-420-80- भाग दस. श्री आर. पी. पाण्डे, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 226 दिवस ( दो सौ छब्बीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना- पत्रक
1. श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार ( ई ) : 17-2-1977 उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2012 3. नियुक्ति दिनांक 17-2-1977 से दिनांक 9-3-1987 तक : 10 वर्ष 21 दिन कुल सेवा अवधि.
25 वर्ष 9 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से :
21 दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 10×15= 150 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
24=12×15= 180 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित
1×7=7 दिन
: अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता : 337 दिन
111 दिन गया अवकाश समर्पण का लाभ 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया :
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 226 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को शेष अर्जित अवकाश 240दिन) .
जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013
क्र. C-497- दो- 2-67-2010.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( आई. एल. आर. एण्ड एग्जामिनेशन ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 6 दिसम्बर 2010 से 5 दिसम्बर 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013
क्र. C-481-दो- 2-55-12.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C - 483-दो- 2-39-2010 .- श्रीमती कनकलता सोनकर, तत्कालीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2005 से 31 अक्टूबर 2007 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
क्र. C - 485- दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 487- दो- 2-69-2000.- श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-489-दो- 2-38-2011.- श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
429
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-491-दो- 2-49-2007.-श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 24 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-493-दो- 2-18-2008 .- श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 17 से 31 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
430
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. C-495- दो- 2-05-2011 .- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 27 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र. C-499-दो- 2-11-2011.- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2012 तक छः दिन का तथा दिनांक 3 से 10 दिसम्बर 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. C- 538- दो- 2-34-2010.-श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 22 से 25 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनःपदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 539-दो- 2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2012 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 5 नवम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-447-दो- 2-32-2011 .- श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2013
क्र. C- 557- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 559-दो- 2-18- ए- 2009.- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के . जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के . साहा, रजिस्ट्रार.
Jabalpur, the 9th January 2013
No. C - 264 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prabhat Kumar Mishra , Presiding Officer of the Court of Ist ASJ , Betul for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murderwith rape & all other offences relating thereto .
No. C - 266 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri M. P. Tiwari , Presiding Officer of the Court of Ist ASJ , Chhindwara for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
No. C - 268 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Savita Dubey, Presiding Officer of the Court of VIIth ASJ , Indore for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. C- 270 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Satish Chandra Rai , Presiding Officer of the Court of XVth ASJ, Jabalpur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
No. C- 272 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri R. G. Kothe, Presiding Officer of the Court of IIIrd ASJ , Raisen for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. C-274 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri B. P. Pandey , Presiding Officer of the Court of Vth ASJ , Rewa for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. C -276 - III - 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Anuradha Shukla, Presiding Officer of the Court of IVth ASJ, (Electricity Act) Satna for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
No. C- 278 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Anil Kumar Agrawal , Presiding Officer of the Court of AJ to IVth ASJ, Tikamgarh for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
No. C- 280 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Sayeeda Bano Rehman , Presiding Officer of the Court of Special 432
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
Judge (Electricity Act) Bhopal for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
By order of the High Court , ABHAI KUMAR , Registrar (DE) .
जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013
क्र. D-202- दो- 3-16-2007 .- श्री व्ही. बी . सिंह, एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह , एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013
क्र. C- 373-दो- 2-3-2013 .- श्री जितेन्द्र भादकरे , रजिस्ट्रार (आई.टी. ) , उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 8 से 9 दिसम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र भादकरे , रजिस्ट्रार ( आई.टी. ) , उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र भादकरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( आई.टी. ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 375-दो- 2-53-2011.- श्री एच . बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच . बी. खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 377-दो- 14-29-86.- श्री किशोर कुमार पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री किशोर कुमार पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर कुमार पिथवे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013
क्र. C-501-दो- 2-33-2012 .- श्री राजकुमार यादव , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी 2013
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013
क्र. 73 - गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3)
सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत 1 श्रीमती सईदा बानो रहमान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ,
से रिक्त न्यायालय में.
विशेष न्यायालय क्रमांक -2 , विद्युत् अधिनियम, 2003,
भोपाल.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एम. के. मुदगल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता) .
Jabalpur , the 9th January 2013
No. C - 256-1-7-3-2012 ( Part - I) .-The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2013 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , is hereby published for general information:-
Days of Week No.
Sr. Name of Holidays
Dates as per Gregorian Calender
(1) (2)
(4)
(3)
25-1-2013
1 Id-Milad Un - Nabi
26-1-2013
2 Republic Day
Friday Saturday
(3)
(4) (1) (2)
27-3-2013 Wednesday 3 Holi (Dhuredi )
28-3-2013 Thursday 4 Good Friday
29-3-2013 Friday 5 Gudi Padwa
11-4-2013 Thursday 6 Ramnavmi
19-4-2013 Friday
24-4-2013 Wednesday 7 Mahaveer Jayanti
8 Id -Ul - Fitar
9-8-2013 Friday
15-8-2013 Thursday 9 Independence Day
10 Raksha Bandhan
20-8-2013 Tuesday
28-8-2013
11 Janmashtmi
Wednesday 12 Ganesh Chaturthi
9-9-2013 Monday
2-10-2013 Wednesday 13 Gandhi Jayanti
14 Dussehra (13-10-2013 )
14-10-2013 Monday
15-10-2013 Tuesday
16-10-2013
15 Id -Ul - Zuha
Wednesday
Saturday Deepawali (3-11-2013) 2-11-2013 16
4-11-2013 Monday
5-11-2013 Tuesday
6-11-2013 Wednesday
7-11-2013 Thursday
8-11-2013 Friday
14-11-2013
17 Moharrum
Thursday
25-12-2013 Wednesday 18 Christmas Day
Total : 25 Days
Notes .-1 . Mahashivratri dated 10-3-2013 , Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi , dated 14-4-2013 , Mahanavmi / Dussehra dated 13-10-2013 , Deepawali dated 3-11-2013 , Gurunanak Jayanti dated 17-11-2013 falls on Sunday & Mahaashtmi dated 12-10-2013 , falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 12th January, 9th February, 9th March, 13th April , 11th May, 8th June , 13th July, 10th August , 14th September, 12th October, 9th November, 14th December will be closed Saturdays for Subordinate Court .
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 20th May, 2013 to 14th June , 2013 and Winter Vacation from 23rd December 2013 to 31st December , 2013 .
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court .
5. The District Judge of the concerned District shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry .
The Saturday of every month (except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B /2380 /III - 6-8 / 85 Pt - II dt . 26-5-2010 .
434
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 फरवरी 2013
जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013
क्र. 62 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ( वर्तमान में पीठासीन अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 2-2012- इक्कीस - ब ( एक ) , भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित हैं , स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(3)
(2)
(1)
दतिया
दतिया 1. श्री हरीश कुमार कौशिक
विदिशा
विदिशा 2. श्री अनिल कुमार सिंह
मऊगंज
मऊगंज 3. श्री संजय कुमार द्विवेदी
4. श्री किसना अतुलकर
अमरवाड़ा
अमरवाड़ा
उज्जैन
उज्जैन 5. श्री प्रकाश चन्द्र
बासौदा
बासौदा 6. श्री प्रकाश चन्द्र आर्य
7. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह
महू
महू
जावरा
जावरा 8. श्री भूरेलाल प्रजापति
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय में बैठने का स्थान (6) (4)
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)
दतिया
दतिया द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.
विदिशा विदिशा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.
मऊगंज रीवा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
अमरवाड़ा छिन्दवाड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन उज्जैन द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
बासौदा विदिशा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.
इन्दौर
महू तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
रतलाम
जावरा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.