मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 7 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013 - माघ 26, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. ई- 5-593 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार बर्णवाल , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-781- आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस . , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 3 से 18 जनवरी 2013 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 31 जनवरी 2013 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री आर. के. माथुर की अवकाश की अवधि में कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार श्री विनोद सिंह बघेल , भाप्रसे . अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर के स्थान पर अब श्री योगेन्द्र शर्मा, भाप्रसे. ( 99 ) कलेक्टर , सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
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(3) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री योगेन्द्र शर्मा , कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 4) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं 3 , 5 एवं 6 यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2013
क्र. ई - 5-774- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 एवं 16 , 17 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अजीत कुमार की अवकाश अवधि में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजीत कुमार द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रियंका दास , कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रभार से मुक्त होंगी .
(5) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को , अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-802- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस. , आयुक्त - सह- संचालक , भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को दिनांक 4 से 15 फरवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 16 , 17 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री आर. ए. खण्डेलवाल की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे . सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
[ भाग 1
भध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 4) श्री आर . ए. खण्डेलवाल द्वारा आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूरज डामोर उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-481 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस . , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक , स्कूल ऑफ गुड गवर्नेस को दिनांक 23 नवम्बर 2012 ( एक दिन ) का अर्जित अवकाश , कार्योत्तर स्वीकृति किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-887 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , मैहर जिला सतना को दिनांक 28 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 एवं 27 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मैहर जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भाग 1 ]
493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. ई - 5-859- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री भरत यादव , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश किया जाता है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013
क्र. ई - 1-450-2012-5- एक.- भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2000 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे . का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-
क्र. अधिकारी का नाम
(2)
(1)
वर्तमान पदस्थापना (3) 1 श्री शोभित जैन
अपर मिशन संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल .
2 श्री विवेक कुमार पोरवाल कलेक्टर, बालाघाट 3 श्री संदीप यादव
कलेक्टर, गुना
4 श्री कवीन्द्र कियावत
कलेक्टर, सीहोर
कलेक्टर, देवास 5 श्री महेश कुमार अग्रवाल
6 श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल.
7 श्री मनोहर लाल दुबे कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग.
संचालक,
8 श्रीमती रेणू पंत
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.
9 श्री शिवनारायण रूपला कलेक्टर, रीवा
10 श्रीमती जयश्री कियावत कलेक्टर, झाबुआ 11 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह सलूजा अपर आयुक्त ( राजस्व) ग्वालियर एवं चंबल संभाग.
(1)
(2)
(3) 12 श्री अशोक देशवाल
अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर.
कलेक्टर, खण्डवा 13 श्री नीरज दुबे
कलेक्टर, कटनी 14 श्री अशोक कुमार सिंह
15 श्रीमती रेनू तिवारी
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग.
2. श्री मनोहर लाल दुबे , भाप्रसे . ( 2000 ) , कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से उन्हें पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के स्थान पर पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग घोषित किया जाता है . शेष पदस्थापना यथावत रहेगी.
3. श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे. ( 2000 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग पदस्थ किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. ई - 5-667 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 6 से 8 फरवरी 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री पी . के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस . , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना, कमिश्नर , इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5) अवकाशकाल में श्री पी . के . पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-781 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस . , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 3 से 31 जनवरी 2013 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2013
क्र. एफ-ए- 5-02-2013 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अ. क्र.
कुल दिन
अभियुक्ति अवकाश अवधि
अवकाश का प्रकार
(1) (2)
(3) (4)
(5) 1. दिनांक 4-12-2012 4 दिन से 7-12-2012 तक
अवकाश के पश्चात् दिनांक 8 एवं 9 दिसम्बर
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश
2012 के सार्वजनिक
अवकाश का लाभ उठाने
कीअनुमति सहित.
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013
क्र. एफ-ए- 5-01-2013 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती एस. आर. बाघमारे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अ. क्र.
कुल दिन
अवकाश अवधि
(1) (2)
(3)
अवकाश का प्रकार (4)
अभियुक्ति (5)
अवकाश के पूर्व में 1. दिनांक 3-12-2012 12 दिन से 14-12-2012 तक.
दिनांक 2-12-2012
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
तथा अवकाश के पश्चात्दिनांक 15 एवं
16-12-2012 तक के
सार्वजनिक अवकाश
का लाभ उठाने की
अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
[भाग 1 Bhopal the 31st January 2013
No. E- 1-450-2012-5-1 (A) .--In pursuance of Rule 5( 7 ) ofthe IAS (Pay) Rules , 2007 , the following IAS Officer is granted proforma promotion to the Seclection Grade in IAS with effect from 1st January 2013 :-
Smt . Sonali N. Vayangankar IAS (MP : 2000)
Vice Chairman & Managing Director , Mahila Arthik Vikas Mahamandal Mumbai (Maharashtra) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ANUBHA SHRIVASTAVA , Dy . Secy . (Personnel) .
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. ई - 5-864- आयएएस- लीव - 5- एक- श्री विशेष गढ़पाले, आयएएस. , तत्का. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत, दिनांक 19 , 20 एवं 25 , 26 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2013
क्र. एफ- 5-4-2012 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:-
क्रमांक
(1)
जिला (3) नाम (2)
1
मण्डला श्री मुक्तेश मोदी भाग 1 ]
495
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2013
क्र. एफ- 22-14-2000-ई - चार. राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2012 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 ( क्रमांक 63, सन् 1951 ) की धारा 10 ( ए ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेश चतुर्वेदी, तत्कालीन उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री टी. धर्माराव , उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन को मध्यप्रदेश, वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2013
क्र. 327-3636-2012- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्यूअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल , ग्वालियर के लिये श्री गोपाल झा ( गुरू) पुत्र श्री राजेन्द्र झा, निवासी नारंगी बाई मंदिर के पीछे , माधौगंज , लश्कर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव .
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013
क्र. एफ- 6-1-2013-50-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करती है . अर्थात्: -
अनुसूची
जिले का नाम
क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(3)
(1)
प्रधान मजिस्ट्रेट का का नाम एवं पदनाम (4) 1
रतलाम
रतलाम श्रीमती प्रवीणा व्यास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
No. F- 6-1-2013-50-2 . In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 ( No. 56 of 2000 ) the State Government hereby designates Judicial Officer as specified in column (4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof, for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S. Name of the Name of
ofthe
District
Name of the Principal Magistrate & Designation No. Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(1) (2)
(4)
(3)
1 Ratlam Ratlam Smt . Praveena Vyas Cheif Judicial Magistrate.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
496
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013
फा. क्र. 1 (बी ) -12-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मेवालाल शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक तहसील लहार, जिला भिण्ड नियुक्त करता है, यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के जन्म प्रमाण- पत्र के आधार पर उनकी जन्म तिथि 16 मई 1956 ( सोलह मई उन्नीस सौ छप्पन) और उनकी 62 वर्ष की आयु दिनांक 16 मई 2018 (सोलह मई दो हजार अठ्ठारह ) को पूर्ण होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013
फा. क्र. 3 ( सी ) -8-86 - इक्कीस ब( एक ) .- राज्य शासन , श्री आदित्य चौबे , अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- ( रुपये दो हजार पांच सौ ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है .
2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याया प्रशासन ( 102) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र . 3 ( सी ) -8-86- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- ( रुपये दो हजार पांच सौ ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है.
2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याया प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव म. आपटे , अतिरिक्त सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी 2013
क्र. बफा- स.श्र.ई. - 2013. - मैं , मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 ( क्र. 25 सन् 1958 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4 ( ए) -5-2011 - ए-16 , भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2011 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई 2011 में प्रकाशित ) द्वारा इन्दौर जिले के स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है , में साप्ताहिक अवकाश दिवस निम्नानुसार घोषित करता हूं:-
स्थानीय क्षेत्र क्र. (1)
जिला (2)
(3) 1
बेटमा इन्दौर
साप्ताहिक अवकाश दिवस
(4)
शनिवार
उपरोक्त क्षेत्रों के हेअर कटिंग सेलून दुकानों के लिए साप्ताहिक अवकाश दिवस मंगलवार घोषित करता हूं.
जे. एस. उद्दे , सहायक श्रमायुक्त.
भाग 1 ]
497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश
श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013
क्र. 18 -स्थापना- स्था. अव.-51-5-2013.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2013 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
क्रमांक
त्यौहार का नाम
दिन
अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (1)
(2)
(5)
(3)
दिनांक (4)
1
29-3-2013
संपूर्ण जिले में
गुरुवार
होली भाईदूज
2
शनिवार
7-9-2013
मेला छिमछिमा हनुमान जी
तहसील विजयपुर/वीरपुर 3
सोमवार
9-9-2013
गणेश चतुर्थी
तहसील श्योपुर/बड़ौदा/कराहल 4
5-11-2013
मंगलवार
दीपावली भाईदूज
सम्पूर्ण जिले में यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/ उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश
क्र. 550-10- भू-अर्जन-2013
अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013
करारनामा
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो , परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, जिला अनूपपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-10- 2012-सात-2ए, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2012 एवं आदेश क्रमांक एफ-12-08-2012 - सात-2 ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.
एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय
होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख
प्रथम पक्ष
एवं
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु जल आपूर्ति के लिए सोन नदी पर प्रस्तावित बराज का निर्माण तथा निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि हेतु तहसील अनूपपुर/ जैतहरी, जिला अनूपपुर में स्थित ग्राम धुरवासिन में 51.987 हे . , ग्राम कोटमी 2.830 हे. , एवं ग्राम पड़ौर में 7.313 हे. , क्योंटार 67.170 हेक्टे. , कुसुमहाई 20.717 हेक्टे. , रोहिलाकछार 26.757 हेक्टे. कुकुरगोड़ा 1.214 हेक्टे. एवं चोलना 1.320 हेक्टे. कुल रकबा 179.308 हेक्टे. भूमि 498
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
[भाग 1 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:-
1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय- समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.
1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.
1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास प्रस्ताव में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.
1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू- अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.
1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे , अन्यथा भू-अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी .
2. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित एवार्ड राशि रुपये 50809880/- ( पांच करोड़ आठ लाख नौ हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र ) एवं 10 प्रतिशत राशि 5080988/ - ( पचास लाख अस्सी हजार नौ सौ अठासी रुपये मात्र ) योग राशि 55890868/ - ( पांच करोड़ अठावन लाख नब्बे हजार आठ सौ अरसठ रुपये मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.
3. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे .
4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .
7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत हीं होगा अन्यथा नहीं होगा.
9. यदि कंपनी दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
भाग 1 ]
499
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
11 . पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13 . भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें कम्पनी को मान्य होंगी.
15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर एवं एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.
17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है , स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी . ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी.
18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
19. कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी .
यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर - दबाव के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.
प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष हस्ता./-
(जोगेश प्रसाद माहातो ) परियोजना प्रमुख, एम.बी.पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, अनूपपुर
हस्ता./- (जे. के. जैन ) कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश .
गवाह के हस्ताक्षरः -
1. हस्ता./- ( श्री एम. आर. उपाध्याय )
2. हस्ता./- (श्री कुलदीप सिंह ) 500
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
[ भाग 1 क्र. 551-10- भू-अर्जन-2013
अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013
करारनामा
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड , होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, जिला अनूपपुर ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-16- 2012- सात-2 ए, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2012 तथा कलेक्टर, अनूपपुर के द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.
एम. बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय
होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स , कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख
प्रथम पक्ष
एवं
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु ऐश पाइप लाइन निर्माण में आने वाली तहसील जैतहरी के ग्राम अमगवां की भूमि 2.756 हेक्टे. एवं गुंवारी की भूमि 0.581 हेक्टे. कुल रकबा 3.337 हेक्टे. के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:-
1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय - समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.
1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.
1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.
1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू- अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी .
1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे , अन्यथा भू-अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी .
2.
परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित बाजार मूल्य की एवार्ड राशि रुपये 989480/ - ( नौ लाख नवासी हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र ) एवं 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज की राशि 98948/ - ( अन्ठान्नवे हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये मात्र ) कुल योग राशि 1088428/ - ( दस लाख अट्ठासी हजार चार सौ अट्ठाइस रुपये मात्र ) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.
3. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे.
4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
भाग 1 ]
501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
7.
भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेंचने , बन्धक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ही होगा अन्यथा नहीं होगा.
9. यदि कंपनी दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्ते कम्पनी को मान्य होंगी.
15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा .
16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, अनूपपुर एवं एम.बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.
17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमे अकुशल/ कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है , स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी. ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी.
18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
19. कंपनी के द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.
यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर - दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.
प्रथम पक्ष
हस्ता./-
(जोगेश प्रसाद माहातो )
परियोजना प्रमुख,
द्वितीय पक्ष हस्ता./- (जे. के. जैन ) कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
एम.बी.पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, अनूपपुर
गवाह के हस्ताक्षरः -
1.
हस्ता./-
( श्री एम. आर. उपाध्याय )
2.
हस्ता./-
(श्री कुलदीप सिंह ) 502
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
[ भाग 1 क्र. 552-10- भू-अर्जन -2013
अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013
करारनामा
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, जिला अनूपपुर ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-09- 2012-सात-2ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 तथा कलेक्टर , अनूपपुर के द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.
एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय
होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख
प्रथम पक्ष
एवं
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु रेल्वे लाइन एवं रेल्वे साइडिंग निर्माण में आने वाली तहसील जैतहरी , ग्राम जैतहरी , जिला अनूपपुर का में स्थित भूमि का रकबा 24.749 हेक्टे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:-
1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति , मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय - समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.
1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.
1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास प्रस्ताव में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.
1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू- अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.
1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे , अन्यथा भू- अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी.
2. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित बाजार मूल्य की एवार्ड राशि रुपये 29698800/ - (दो करोड़ छियान्नवे लाख अंठान्नवे हजार आठ सौ रुपये मात्र ) एवं 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज राशि 2969880 / - ( उन्तीस लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र ) कुल योग राशि 32668680/ - ( तीन करोड़ छब्बीस लाख अरसठ हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र ) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.
3. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे .
4. कम्पनी के संबंध में करारनामा , बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
503 6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेंचने , बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ही होगा अन्यथा नहीं होगा.
9. यदि कंपनी दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्ते कम्पनी को मान्य होंगी .
15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, अनूपपुर एवं एम.बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा .
17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमे अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी . ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी .
18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
19 . कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा , योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.
यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर- दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.
प्रथम पक्ष
हस्ता./-
(जोगेश प्रसाद माहातो )
द्वितीय पक्ष हस्ता./- (जे. के. जैन ) कलेक्टर,
परियोजना प्रमुख,
एम.बी.पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, अनूपपुर
जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश.
गवाह के हस्ताक्षरः-
1.
हस्ता./-
( श्री एम. आर. उपाध्याय )
2.
हस्ता./-
( श्री कुलदीप सिंह ) 504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[भाग 1 संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2013
क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-63.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना , पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु महाकौशल शुगर मिल प्रा. लि. बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-
जिला/तहसील
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) क्र. (1)
क्रय केन्द्र (3)
(2)
ग्रामों की संख्या (4)
(5) 1
4131.05
107
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
2
114
4214.40
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/गोटेगांव
8345.45
योग .. 221
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई , नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची
सत्र 2012-13
तहसील - नरसिंहपुर
क्रमांक ग्राम कोड
ग्राम का नाम
प.ह. नं.
आच्छादित गन्ना फसल
का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
परिवहन का साधन कारखाने से दूरी (कि.मी. )
उत्पादकता @ 50 टन हेक्टेयर
क्रय केन्द्र का नाम
मडी
जड़ी
कुल योग (हेक्टेयर में)
नोरपा
पैराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)
(1) ( 2) (3) (4)
(9) (10)
(12) (13) (5) ( 6) (7) (8)
(11)
1
0
3
101 बचई
551.70
5.57 3.49
5.52
1.98 11.03
ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट
" 2 102 करहैया
26
3 44.20 40.84 18.02 103.05 5152.50 51.53 ट्रेक्टरट्राली
" 3 103 बबरिया
3
8.96
2262.30
26
22.62
13.66 45.25
22.62 ट्रेक्टर ट्राली 4
4
26
34.10 27.06 11.29
3622.40
72.45
36.22
104 मेहमदपुर
ट्रेक्टर ट्राली
" 5 105 अगरिया 26
4 10.44
3.27
11.29
1249.75 12.50
25.00
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 6
26
5 30.97
कन्हारपानी
25.40
3189.75
106
7.43 63.80
31.90 ट्रेक्टर ट्राली
" 24
5 27.67 20.42 19.40
33.74
107 मुरली पौडी
67.49 3374.40
7
ट्रेक्टर ट्राली
" 8
25
5 66.64 34.86
128.93 6446.25 64.46
27.42
108 चौराखेड़ा
ट्रेक्टर ट्राली
" सलैया
9 109
25
5 19.49 10.96 3.76 34.21 1710.30 17.10 ट्रेक्टर ट्राली 6
10 110 डागीढाना 24
51.16 28.39 20.00
4977.00
99.54
49.77
- " -
ट्रेक्टर ट्राली 11 111 बागपौडी 24
12 30.28
2623.45 26.23
13.78 8.42 52.47
ट्रेक्टर ट्राली 12
8 18.79
7.03
2195.75
24
43.92
21.96
18.09
112 मुडिया
ट्रेक्टर ट्राली भाग 1 ]
505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7)
(9)
(8)
(11) (12) (13)
(10)
13
24
8 10.44 5.48 3.27
959.25
19.19
9.59
113 हनुमंत पौड़ी
ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट
" 14
24
8 49.42 37.02
111.98 5598.88 55.99
114 बैहर पौड़ी
25.54
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 15
डोकरघाट
115
14
12 38.63 21.75 12.18 72.55 3627.55 36.28 ट्रेक्टर ट्राली 16 116 भरवारा
14
13
37.52
3701.00
10.96
25.54 74.02
37.01 ट्रेक्टर ट्राली
" 17 117 खमतरा
20
14 31.67 23.41
34.22
13.37 68.44 3421.95
ट्रेक्टर ट्राली 18
पांसी
118
15 10.09
14
15.52 7.92
1676.65 16.77
33.53
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 19
16
119 सेमरा ( पांजरा ) 15
4.35 24.73 10.89 39.97 1998.70 19.99 ट्रेक्टर ट्राली 20
4
42.66
46.98
103.01 5150.35 51.50
13.37
120 चीलाचौद खुर्द 27
ट्रेक्टर ट्राली 21
10
121
23.14
चीलाचौद कला 23
16.27 17.42 56.83 2841.70 28.42 ट्रेक्टर ट्राली 22
27
10 18.62 14.11 8.51 41.24 2062.10 20.62
122 समनापुर
ट्रेक्टर ट्राली 23
27
123 सावलरानी
12 20.71 8.47 7.72
1844.70
36.89
18.45 ट्रेक्टर ट्राली 24
13 12.70
2.18
1225.40
9.63
24.51
12.25
124 घवई बडगुवा 27
ट्रेक्टर ट्राली 27
13 33.76 26.73
3608.20 36.08
72.16
11.68
25 125 झार- खुरपा
ट्रेक्टर ट्राली 26 126 नवलगांव
23
13 20.88 16.93 9.01
23.41
46.82 2341.05
ट्रेक्टर ट्राली 27
13
127 रानी पिपरिया 20
28.54 42.16 7.33
3901.30
78.03
39.01 ट्रेक्टर ट्राली 15 23.84 19.92 16.43
3009.60 30.10
60.19
28 128 सूरजगांव 15
ट्रेक्टर ट्राली 29
17 12.88 19.26
2002.60
129 मगरधा (रोसरा ) 20
7.92 40.05
20.03 ट्रेक्टर ट्राली 17 31.84 23.90 11.48
3361.50
67.23
33.62
30 130 टापरिया ( धवई ) 27
ट्रेक्टर ट्राली 31
17 13.40 7.80 3.56
1238.20 12.38
131 झगराई 20
24.76
ट्रेक्टर ट्राली 32 132 जरजोला
16
12.70 11.62 6.73
1552.70
18
31.05
15.53 ट्रेक्टर ट्राली
" 33
19
7.30 2.08
27
133 गंगई
9.92
9.65
19.30 965.05
ट्रेक्टर ट्राली 34
14
513.20
15 1.74 7.14 1.39 10.26
5.13
135 संग्रामपुर
ट्रेक्टर ट्राली
" 35
25
18 29.93 30.21
3739.60 37.40
74.79
14.65
136 सहजपुरा
ट्रेक्टर ट्राली 36
25
22 1.57 2.32 1.68
श्यामखेड़ा
5.57 278.65 2.79
138
ट्रक
." 37
25
24 2.61 15.60 3.37
1079.00
21.58
लुरेहटा
10.79
140
ट्रक
" 10 40.37 51.46
124.70 6234.80 62.35
32.87
38 154 खुरपा ( बडा) 23
ट्रेक्टर ट्राली
" 39 155 नयाखेडा
27
15 8.00 12.95 2.38
1166.40
23.33
11.66 ट्रेक्टर ट्राली
" 40 156 बारूरेवा
27
15 26.80
6.44
24.90
2906.55 29.07
58.13
ट्रेक्टर ट्राली 41
23
755.90
17 5.92 4.65 4.55
7.56
158 बहोरीपार
15.12
ट्रेक्टर ट्राली (घुवघट)
सिमरिया
18
42 160
16
0.40
715.20
6.44 7.47
14.30
7.15 ट्रेक्टर ट्राली (जरजोला)
43
20
20 11.83 18.92 13.07
2191.20
43.82
21.91
161 घुवघट
ट्रेक्टर ट्राली 44 162 खैरी
6
22 4.35
1.78
505.80
3.98
5.06
10.12
ट्रक
" डेडवारा
45 166
18 2.09
7.03
16
4.15 0.79
351.50 3.52
ट्रक
_"_ 46 167 सिमरिया
21
20
652.90
5.57 5.31 2.18
6.53
13.06
ट्रेक्टर ट्राली (सिंहपुर क्षेत्र )
_"_ नदवारा
16
12.88
47 168
24
2.77
1330.20 13.30
10.96
26.60
ट्रक
"
15.66
48
24
7.64 5.15
1422.20 14.22
28.44
ट्रक 169 कुम्हडी 0
0
0 1.39 7.30 4.55
662.50 6.63
13.25
49 177 बहादुरपुर
ट्रक
_"_ 50
15 26.62
35
11.95
मँगवानी
2651.40
201
14.45
26.51
53.03
ट्रेक्टर ट्राली
" 51
भंडारदेव
34
1137.65
202
8 12.35 6.14
22.75
11.38
4.26
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ बकोरी
52 203
34
4.65
10 18.44
4.36
1372.40
27.45
13.72 ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 53 204 मढपिपरिया 34
10 27.84 14.94 7.13
2495.40
49.91
24.95 ट्रेक्टर ट्राली 506
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[ भाग 1 (1) (2)
(4)
(3)
(5) (6) (7) (8)
( 10)
(12) (13)
(9 )
(11)
54 205 केकडा
34
10
886.00
8.35 4.81 4.55
8.86
17.72
फैक्ट्री गेट
ट्रेक्टर ट्राली
" 55
52.55
206 देवनगर
34
12
119.08 5954.00
39.01 27.52
59.54 ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 56
440.90
207 भालपानी 34
12 5.57 2.66
8.82
0.59
4.41 ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 57 209 सलैया
34
13 8.00 4.48 2.77
762.90
15.26
7.63 ट्रेक्टर ट्राली (देवनगर)
_ "_ 58
1317.20
15 10.96
3.76 26.34
11.62
13.17
210 पिंडरई ( पस्ताना ) 33
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 59 211 पस्ताना
35
15
1948.20
15.31 14.94 8.71 38.96
19.48 ट्रेक्टर ट्राली 60
करहैया
15
18.43 13.46
212
34
16.70
48.59 2429.70 24.30 ट्रेक्टर ट्राली (देवनगर)
_ "_ 61 213 टोला
0
17 3.13 2.32 2.38 7.83 391.60 3.92 ट्रेक्टर ट्राली मुगँवानी
_"_ 62 214 पटनिया
35
18 1.04 4.32 4.16 9.52
4.76
475.90
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 33
18 4.87
472.20
2.99 1.58 9.44
4.72
मुडरई कला
63 216
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ गडरिया
218
36
729.60
64
18 5.05 6.97 2.57
7.30
14.59
ट्रेक्टर ट्राली खमरिया
65 220
35
22
1152.10
11.48
4.75 23.04
6.81
11.52
ट्रक (देवनगर)
_"_ भोती
66 223
36
22 20.18 11.29
1875.55
37.51
18.76
6.04
ट्रक
_"_ 0
1.26
67 226 नारिया
23 0.00 0.66 0.59
62.90 0.63
ट्रक,
" 68
37
23 0.00
1.39 1.72 85.90
0.86
0.33
डुढवारा
ट्रक 227
" कठोतिया
69 229
22
25 4.70
0.20
4.32
460.60 4.61
9.21
ट्रक (मुगवानी)
70 237 लवेरी
0
26
3.90
2.78 2.16 2.86 7.80 390.10
ट्रक 71
लिघारी
238
2.20
0
26 2.78
4.24
423.50
3.49
8.47
ट्रक गोगावरी
33
72 240
27 3.48 2.82 0.30 6.60
3.30
329.95
ट्रक
" 0
73 243 पिपरिया
30 2.44
2.25
224.60
1.66 0.40 4.49
ट्रक
" 74
1206.50
29
35 13.05
6.93
12.07
24.13
4.15
ट्रक 245 गोरखपुर
" 75
32
4.64
47 3.13
0.50 9.27 463.55
5.64
पाला मुडरई
ट्रक 253
76
उसरी
28
254
50 11.83 5.31 6.27
1170.70 11.71
ट्रक
23.41
0
0
0.00 0.66
0.86
0.20
43.10 0.43
77 267 कछरा
ट्रक 21
2.99
32 4.87
6.93
739.50 7.40
78 302 लोकीपार
14.79
ट्रक 29 8.35
762.40
15.25
5.31 1.58
7.62
ट्रक बरखेड़ा 21
79 308
80
22
9.90
2247.20 22.47
16.60
ट्रक 32 18.44
44.94
313 कल्यानपुर
" 81
22
32 6.96
8.71
1480.80 14.81
314 भैसापाला
13.94
29.62
ट्रक
" 82
35
3.56
735.60
14.71
7.36
4.18 6.97
315 भूत पिपरिया 22
ट्रक 83
35 4.18 14.61 9.11
धमना
27.89 1394.60 13.95
407 तिदंनी ( बम्होरी ) 9
ट्रक धमना
84 415
10
28 35.84 51.13
धमना
57.25
114.49 5724.70
27.52
ट्रक 28 10.44
7.72
15.39
धमना
12.62
1538.90
30.78
ट्रक 85 416 सगोनी ( सुपला ) ०
29 7.31
86
धमना
11.87
1186.90
10.29 6.14 23.74
डुडी- पिडंरई 9
ट्रक 417
खापा
10
30 8.00
87 419
धमना
46.48 11.09
3278.60 32.79
65.57
ट्रक 88 420 सगोनी
11
30 5.57 23.90 12.87
2117.10 21.17
धमना
42.34
ट्रक (लकडहांउ)
89
19.26
30 12.18
12.47
2195.50 21.96
धमना
43.91
ट्रक 421 नयागांव ( धमना ) 11
90
2472.30
32 10.09 24.90
24.72
धमना
49.45
14.45
बम्होरी (तिदनी ) 6
422
ट्रक मचवारा
91 424
11
32 11.83 39.84 16.24
3395.40 33.95
धमना
67.91
ट्रक भाग 1 ]
507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(2)
(1)
(3) (4)
(7) (8) (9)
(12) (5) ( 6)
(10)
(13)
(11)
92
0
34
5.35
13.85
425 घाट- पिडरई
2.44 19.92
1385.10
27.70
धमना
ट्रक 93
6
36
20.25
7.31
मुराच
2025.30
21.91 11.29 40.51
धमना 427
ट्रक 94 428 महादेव- पिपरिया 5
38 0.35 2.66 5.94 8.94
447.20
धमना
4.47
ट्रक 95
38 3.13 13.28 14.45
1543.30 15.43
30.87
धमना 429 करहैया ( नर्मदा ) 6
ट्रक 96
13
32 2.78
धमना
4.16 12.59
629.30 6.29
5.64
गुटोरी
431
ट्रक 97
13
32
432 झिरी
11.14 10.29 7.72 29.15
धमना
1457.50 14.58 ट्रक 98 433 अंडिया
15
21 4.52 1.00 0.00 5.52
276.00 2.76
ट्रक फैक्ट्री गेट 99
15
32 31.32
8.22
2806.85 28.07
434 डोगरगांव
16.60
56.14
ट्रक फैक्ट्री गेट 100
खमरिया
435
16
21 27.14 10.13 12.67 49.94
24.97
2497.10
ट्रक फैक्ट्री गेट 101
28
0
436 मेंहका
4.52
6.30
5.31 2.77 12.61
धमना
630.40
ट्रक 0
0 3.83
2.57 13.37
धमना
6.97
668.70 6.69
घुघरी
ट्रक 102 437
0 11.83 5.31 2.08 19.22
961.15 9.61
ट्रक फैक्ट्री गेट 103 438 करहैयाखेड़ा 15
35 45.24 36.85 26.14 108.23 5411.40
धमना 104 517
54.11
मलाहपिपरिया 12
ट्रक 105
4
40 22.97 6.64 5.15 34.76
धमना
1737.80 17.38
528 चंद्रपुरा
ट्रक 4
44 22.97 18.59 4.95 46.51 2325.50 23.26
धमना 106 532 गडरियाखेड़ा
ट्रक 107
0
0 35.32
8.80
3177.20
19.42
63.54
31.77
धमना
ट्रक 539 गुड़वारा
योग
1676.19 943.31 4131.05 218070.20 2180.70
1741.91
तहसील-गोटेगांव
क्रमांक ग्राम ग्राम का प.ह. कारखाने आच्छादित गन्ना फसल
क्रय
कुल उत्पादकता पेराई हेतु परिवहन कोड
नाम
का
केन्द्र
हेक्टेयर में )
योग @ 50 टन उपलब्ध
का क्षेत्रफल (
नं.
साधन का नाम से दूरी (कि.मी.)
हेक्टेयर
(हेक्टेयर
नोरपा
में)
मड़ी
जड़ी
गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)
(1) ( 2)
( 6 )
(3) (4) ( 5 )
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 137 शेड-बेलखेडी 30 20 83.87 42.16
73.11
20.20 146.23 7311.40
ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट
_ " _
6.97
589.20
30 23 2.44
2.38 11.78
5.89
खानापुर
ट्रक 2 139
शेड- मगरधा 30
56.20
3 141
24
79.68
156.08 7803.90 78.04
बौछार
ट्रक
20.20
11
37.18
25 29.58
17.62
4219.30 42.19
84.39
सूरवारी
ट्रक 4 142
फैक्ट्री गेट
" रीछा
5 143
31
25 30.28 32.87 14.85
39.00
3899.70
77.99
ट्रक
_ "_ 29
27 22.62 14.94 9.31
2343.30
46.87
23.43
6 144 बेदू
ट्रक
_"_ 30
7 145 छीताघाट
27 3.13 4.32 2.38 9.82
4.91
491.20
ट्रक
" 8 146 नयागांव ( रीछा ) 31 27 6.26 6.64 4.16
853.10
17.06
8.53
ट्रक
_"_ बरहटा
9 147
31
15.94
28 22.62
2234.70 22.35
6.14 44.69
ट्रक वावली
10 148
29
28 13.57 7.30 4.16
1251.70 12.52
25.03
ट्रक
" चिरचिटा
30
1.66
11 149
28 3.83
1.98 7.47 373.40 3.73
ट्रक
0.66
30 3.13
1.39 5.18 259.10
12 150 नोनिया ( बरहटा) 32
2.59
ट्रक
" 32 12.53 7.64 8.51
1433.90 14.34
28.68
ट्रक 13 151 दौन (कछुआ ) 29 508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[ भाग 1 (1) ( 2) (3) (4)
( 6)
(5)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 152 रौसरा
14
29
32 3.13
4.62
4.32 1.78 9.23 461.50
ट्रक फैक्ट्री गेट 0
15 173 रौसरी
35 4.52
3.17
3.98
583.80 5.84
11.68
ट्रक
_"_ 33
10.13
16 217 गाडरवाडा खेडा
12.53
18
6.14
1439.60 14.40
28.79
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 17 225 सिलवानी
0
0.35
50.60
0.51
23
0.66 0.00 1.01
ट्रक 40 0.35 0.00 0.40 0.74 37.20
0.37
18 235 सिवनी ( पटी) 32
ट्रक
_"_ अधियारी
19 236
33
26 1.39 2.49 0.40 4.28 213.90 2.14
ट्रक
" बंधा
20 260
40 4.18
3.71
0.83 2.42 7.43 371.30
ट्रक 21 501 वासनपानी
11
27 65.25 72.38
178.61 8930.60
40.99
89.31
बौछार
ट्रक 22 502 बौछार
10
30 39.32
4765.70
31.04 24.95 95.31
47.66
बौछार
ट्रक 30 18.44
2847.70 28.48
27.22 11.29 56.95
बौछार कन्धरापुर ( ठेमी ) 8
ट्रक 23 503
504 मानेगांव
24
14
31 24.71 11.62 8.91
2261.90 22.62
45.24
ट्रक इमलिया 30
33 18.10 9.96
25 505 कापखेडा
6.73
1739.40 17.39
बौछार
34.79
ट्रक छिदामानी
33
26 506
9
14.62 10.62
1460.00
बौछार
3.96 29.20
14.60
ट्रक 27 507 करकबेल
9
34 36.19
3717.75
24.40 13.76 74.36
37.18
बौछार
ट्रक 13
34 39.32 29.22 12.87
4070.50 40.71
81.41
28 508 मुगली
ट्रक फैक्ट्री गेट 29 509 मेख
12
6314.85
34 40.02 57.27 29.01 126.30
63.15
ट्रक फैक्ट्री गेट 30 510 नन्हेगांव
8
34 14.27 8.63
1545.95 15.46
8.02 30.92
बौछार
ट्रक 31 511 कमता
14
34
665.50 6.66
6.61 5.31 1.39 13.31
इमलिया
ट्रक 10
32 512 लोहारी
34 7.31 25.56
2277.20 22.77
12.67 45.54
बौछार
ट्रक 33 513 ठेमी
8
35 66.12 53.45
141.06 7052.75 70.53
बौछार
21.48
ट्रक 0
34 514 बारगी
2864.95
35 25.75
28.65
21.75 9.80 57.30
बौछार
ट्रक 35 15.31 11.29 10.30
1844.80 18.45
36.90
बौछार
ट्रक 35 515 मुशरान- पिपरिया 9
0
36 516 बेलखेडा
35 44.20 39.01
105.38 5269.10 52.69
बौछार
22.18
ट्रक 0
0
37 518 मल्हौआ
10.44 12.45 4.40
1364.50 13.65
27.29
बौछार
ट्रक 37 11.48 9.13 8.91
1476.20
38 519 टपरिया ( ठेमी ) 9
29.52
14.76
ट्रक फैक्ट्री गेट 39 520 अकोला
7
37 7.66 13.28 7.62
1427.95 14.28
28.56
बौछार
ट्रक 38 15.66 12.04
2198.75
बौछार
16.28 43.98
21.99
ट्रक बड़गुआ
40 521
41 522 देवरी
9
38 29.23 34.20 11.09
3725.80 37.26
बौछार
74.52
ट्रक 13
42 523 बम्हनी
39 17.75 13.61 4.51
1793.50 17.94
35.87
ट्रक इमलिया 40 6.96 5.31
722.50 7.23
9
2.18 14.45
43 524 जटलापुर
ट्रक फैक्ट्री गेट
22.08
40 18.10 19.92
2207.70
6.14 44.15
ट्रक 44 525 सिवनी ( मुगली ) 13
इमलिया 40
7.30
9
8.35
4.16
990.70 9.91
45 526 सगरा
19.81
ट्रक फैक्ट्री गेट 2
52 18.27 29.22 37.42
4245.40 42.45
खोवी
84.91
ट्रक 46 527 बढैयाखेड़ा
42 24.01
2482.45
10.29 15.35
24.82
49.65
खोवी
ट्रक 47 529 खमरिया कधरापुर० भाग 1 ]
509
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1) ( 2) (3) (4)
(6)
(5)
(7)
(9)
(11)
(8)
(10)
(12) (13) 42 15.49 14.61 6.93
1851.20
धमना
37.02
18.51
48 530 झामर ( सांकल) 4
ट्रक 49 533 सांकल
1 43 18.62 7.97
1428.30
1.98
14.28
28.57
ट्रक फैक्ट्री गेट 0 46 7.83
1.39
726.40
14.53
5.31
7.26
50 534 बुधगांव
फैक्ट्री गेट
ट्रक 51 23.66 11.29
2316.85
46.34
23.17
11.39
51 535 परसबाडा ( मुगली ) 14
ट्रक इमलिया 536
2 52 18.79
52 रिमझा
3.65 1.78
1211.30 12.11
24.23
ट्रक फैक्ट्री गेट 53 537 मोहास
1
54 29.23 11.62 13.86
2735.60 27.36
खोवी
54.71
ट्रक 9 55 11.14 9.96
13.42
5.74 26.84 1341.90
बौछार
ट्रक 54 538 सनगापुर
11
15.11
35 15.49
1.98
1628.60 16.29
32.57
55 540 बिछुआ
ट्रक फैक्ट्री गेट 0
32 5.57 9.63 3.56
938.00 9.38
18.76
56 541 बरखेड़ा
ट्रक फैक्ट्री गेट 4
28
3347.60
24.01 34.03 8.91
33.48
66.95
57 601 गुंदरई
ट्रक इमलिया 0 44
1469.10 14.69
7.31 15.94 6.14 29.38
ट्रक इमलिया 58 602 गुन्जी
603 विछिया
59
28 34 2.18 3.32
383.65 3.84
2.18 7.67
इमलिया
ट्रक इमलिया
60 604
14 32 22.97 35.36 12.87
3559.80 35.60
71.20
इमलिया
ट्रक 61 605 बटोरी
38
13
19.49
19.28
11.95 7.13
1928.40
38.57
इमलिया
ट्रक कमती
62 606
14 33 42.11 43.82
102.27 5113.35 51.13
16.34
ट्रक इमलिया 607 गडपेहरा
63
36 33 8.35 11.62 5.35
1265.90
25.32
12.66
इमलिया
ट्रक
4.18 3.98
526.80
2.38 10.54
5.27
64 609 खमरिया ( तिघरा ) ० 42
ट्रक फैक्ट्री गेट 65 610 पथरोडा
12 35
10.29
7.66
3.76
1085.50 10.86
21.71
ट्रक इमलिया 66 611 टिकरी
13 35 36.19
43.13
33.53 16.53
4312.85
86.26
ट्रक इमलिया 36 4.18 1.99
585.60
5.54
5.86
67 612 खमरिया ( पिपरसरा ) 28
11.71
ट्रक फैक्ट्री गेट 37 26.80 22.58
3250.70
15.64 65.01
32.51
613 बेलखेडी ( टिकरी ) 6
68
इमलिया
ट्रक 69 614
37 11.48
पिपरसरा
25
20.58 5.74
1890.50
37.81
18.91
ट्रक इमलिया 70 615 दिघारी
6 43 39.32 22.91 18.22
4022.40 40.22
80.45
ट्रक इमलिया गोहचर
0
2.09
71 616
37
1.66 0.40 4.14 207.20 2.07
ट्रक फैक्ट्री गेट 72 617 नोन-पिपरिया 28 38 9.74 24.90 10.49
2256.90 22.57
45.14
ट्रक इमलिया 618 साकली
73
28 38 8.35 7.30 4.16 19.81 990.70 9.91
इमलिया
ट्रक 619 चांदनखेडा
74
28 38 22.97 19.59
28.60
14.65
2860.40
57.21
ट्रक इमलिया 38
0.00
8.27
11.48
5.05
826.65
75 620 पिडरई ( सिधई ) 7
16.53
ट्रक इमलिया 40 2.44 3.98
8.20 410.10
1.78
76 621 तिघरा ( खमरिया ) 6
4.10
ट्रक फैक्ट्री गेट 6
41 8.35
13.33
15.94 2.38
1333.20
77 622 बगलई
ट्रक इमलिया
26.66
तिरका
78 623
27 40 14.27 13.78 6.14
1709.20 17.09
34.18
ट्रक इमलिया 624 सिरकोना
79
210.40 2.10
36 40 0.70 2.32
4.21
1.19
ट्रक इमलिया
31.87
42 87.35
129.71 6485.70
80 625 देवनगर ( गोटेगांव ) 0
10.49
64.86
ट्रक इमलिया 7
81 626 सिमरी छोटी
42 14.27 20.25
2191.30
9.31
21.91
43.83
ट्रक इमलिया 510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[ भाग 1 (1) ( 2) (3)
(6)
(4) (5)
(9)
(7) (8)
(10) (11) (12) (13) 0
8.96
1625.10
82 627 राजाकछार
43 17.40
6.14
16.25
32.50
इमलिया
ट्रक 45 8.70
83 628 कमोद
5
2.99 1.39
653.70 6.54
13.07
ट्रक फैक्ट्री गेट 50
1164.50
10.62 2.57 23.29
11.65
84 633 परसवाडा (खोवी ) 9
10.09
फेक्ट्री गेट
ट्रक 7
85 634 सिमरी बडी
50 10.09 13.28 2.18 25.55 1277.50 12.78
ट्रक फेक्ट्री गेट 7
86 635 उमरा
51 7.31 5.31 2.38
749.80 7.50
15.00
ट्रक फेक्ट्री गेट 636 राखी
87
3 52 13.92 3.98 1.78
984.30 9.84
ट्रक
19.69
फेक्ट्री गेट 88 638 खोबी
3 49 16.36 2.99 10.89
1511.70 15.12
30.23
ट्रक फेक्ट्री गेट 42
1480.60
14.96 10.29 4.36 29.61
14.81
89 639 पोनिया ( टिकरी ) 24
ट्रक फेक्ट्री गेट 38 0.70 0.00
2.68
1.98
133.80 1.34
ट्रक 90 641 कुम्हड़ाखेड़ा
फेक्ट्री गेट 47 7.31 4.65
746.30
2.97 14.93
7.46
फेक्ट्री गेट 91 643 तिघरा ( अतरिया ) 25
ट्रक 0
92 644 रामनिवारी
42 0.70
2.45
0.83 3.37 4.89 244.60
ट्रक फेक्ट्री गेट 0 42 0.70
352.50
93 645 बडोदा
2.99 3.37 7.05
3.53
ट्रक फेक्ट्री गेट 0
649 पडरिया
45
6.71 335.70
94
1.74
3.36
3.98 0.99
ट्रक फेक्ट्री गेट 95 653 गर्रा
17 47 2.09 5.31
8.98
4.49
1.58
449.20
ट्रक फेक्ट्री गेट 0 48 27.84
24.61
20.58 0.79
2460.80
49.22
ट्रक इमलिया 96 655 बगासपुर
25
1.74 3.65
7.37 368.60 3.69
48
1.98
ट्रक इमलिया 97 661 बहरोड़ा
49 2.18 0.00
98 666 बन्डोल
22
0.40 2.57 128.55 1.29
ट्रक इमलिया 19 50 3.48
99 673 रिमझा
8.30 1.98
688.00 6.88
13.76
इमलिया
ट्रक
22.73
2272.60
15.27 10.69
680 पिपरिया ( लायगांव ) 39 52 19.49
45.45
इमलिया 100
ट्रक 101 681 श्री नगर
38 53 9.05 8.30 1.78
956.50 9.57
19.13
ट्रक इमलिया 53 3.13 3.98 1.78 8.90 444.90 4.45
102 682 नरवारा ( कुकलाह) 0
ट्रक इमलिया 684 लाटगांव
103
39 53
1158.30
9.46
11.58
9.74
3.96 23.17
ट्रक इमलिया 685 मनकवारा
1939.70
5.15
104
24 54 20.53
19.40
38.79
13.11
ट्रक इमलिया 687 तरवारा
105
37
0.00
1.03
102.80
55 1.39 0.66
2.06
ट्रक इमलिया
2347.00
57 21.92 22.24 2.77 46.94
23.47
ट्रक 106 691 उमरिया ( श्री नगर ) 42
इमलिया 57
1.33 0.00 6.90
5.57
344.80 3.45
ट्रक 107 694 सुकरी
इमलिया 0
0.00
60 1.04
0.99 2.03 101.70 1.02
695 झिरी ( नगवारा )
ट्रक 108
इमलिया 0
5
5.31
640.30 6.40
724 हिड़की
4.52
2.97 12.81
109
ट्रक इमलिया 0
0
565.60
5.22 3.32 2.77
5.66
11.31
725 जमुनिया
110
ट्रक इमलिया 731 गडाघाट
111
25 0
183.10
1.74 1.33 0.59 3.66
1.83
इमलिया
ट्रक 13
0
671.10
9.05 2.99 1.39 13.42
6.71
इमलिया
ट्रक 112 737 नेगुआ
36
738 नादिया
40
533.50
113
4.87 3.82 1.98
5.34
10.67
ट्रक इमलिया 739 केसली
36
0
114
0.00 3.32 0.99
215.50
4.31
2.16
इमलिया
ट्रक
2281.19
योग ..
1992.30 1760.18 866.07 4214.40 228118.65 भाग 1 ]
511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) , जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 30 जनवरी 2013
क्र. 137 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-
अनुसूची -1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम करकोटा, राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन, तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
1
78
करकोटा
111
1. खाता
106.80
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम प्रस्तावित राजस्व ग्राम करकोटा अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन (6)
2. गैर खाता
67.10
योग 181 173.90
स. क्र.
70 अनुसूची-2 शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा पटवारी हल्का नः सहित ग्राम का नाम
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(2)
(1)
(4)
(3)
(5)
1
78
1. खाता
1154
हर्रहवा
803.12
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम राजस्व ग्राम हर्रहवा हेतु प्रस्तावित रकवे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकवा (6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
274 236.96
योग 1428
1040.08
S. No. 137 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under Section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran , Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Karkota R I Circle Sasan Tehsil Singrauli Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details )
Total
Village
Total Survey
P.C. No.
Number
Area
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) 1
Karkota 78
1. Private land 111 106.80
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland Proposed Name of Revenue Village Karkota (6) SLR Land record/ Management
70
2. Govt . Land
67.10
Grand Total ..
181
173.90
512
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
SCHEDULE No.-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue village Harhwa
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully details
Village P.C. No.
Total Survey Number
Total Area
) Designation of the of officer authorized to prepare record of of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) 1
Harhwa 78
1154
1. Private land
803.12
SLR land record/ Management
2.Govt . Land 274
236.96
Grand Total 1428 1040.08
क्र. 139 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम . सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम बोदरहवा, राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहरिया तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश स. क्र.
पटवारी हल्का नं . सहित ग्राम का नाम
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम प्रस्तावित राजस्व ग्राम बोदरहवा
रकबा
पटवारी हल्का
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
1
102
105 46.70
बोदरहवा 1 खाता
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2 गैर खाता
68 72.22
118.92
योग .
173
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नं . सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
राजस्व ग्राम " झरकटिया " हेतु प्रस्तावित रकवे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) 1
102 झरकटिया
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
1041 418
1 खाता 2 गैर खाता
477.30 420.21
योग .. 1459
897.51 भाग 1 ]
513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
S. No. 139 - LR - 2013 .--In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Bodarhwa RI Circle Maohriya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. (fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland Village
Proposed Name of Revenue P.C. No.
Total Survey
Number
Village Bodarhwa (1)
(2)
(3)
(4)
Total Area (5)
(6) 1
Bodarhwa 102
1. Private land 105 46.70
SLR Land record/ Management
2. Govt . Land 68 72.22
118.92
Grand Total . 173
SCHEDULE No. - 2
S.No.
Balanced Area & Survey Number at own Revenue village Jarkatiya Name of the village with P. C. No. (fully details )
Village P.C. No.
Total Survey Number
Total Area
(1)
(2) (3)
(4)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)
(5)
1
Jarkatiya 102
1. Private land
1041 477.30
1
SLR land record/ Management
2. Govt . Land 418 420.21
1459 897.51
Grand Total
क्र. 141 - भू- अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम . सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुनगहवा राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश . स. क्र.
पटवारी हल्का न . सहित ग्राम का नाम
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुनगहवा पटवारी हल्का (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) 1
70
मुनगहवा
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
1. खाता 2. गैर खाता
378 220
205.13 315.38
योग 598 335.51 514
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[ भाग 1
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(1)
(5)
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम राजस्व ग्राम " गोभा " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (2)
(3)
(4)
1
70
गोभा
1. खाता
282.37
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
403 268 340.33
622.70
671
योग
S. No. 141 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Proposed name of Revenue Village Mungahwa, R I Circle Sasan , Tehsil Singrauli , Distt . Singrauli (M. P.) S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land P.C.
Village
No.
(1)
Proposed Name of Revenue Village Mungahwa (6) (2)
(3)
Total Survey
Number
(4)
Total Area (5)
378
1
1. Private land
205.13
SLR Land record/ Management Mungahwa 70
315.38
2. Govt . Land 220
Grand Total 598
335.51
SCHEDULE No. - 2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Gobha
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village
Total Area
P.C. No.
Total Survey
Number
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (2)
(4)
(5)
282.37
(1) 1
Gobha
(3) 70
403
1. Private land
SLR land record/ Management
268 340.33
2. Govt . Land
622.70
671
Grand Total 515 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. 143 - भू-अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम . सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-
अनुसूची -1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम गिधौहा , राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल, तहसील चितरंगी , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश .
स. क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
रकबा
प्रस्तावित राजस्व ग्राम गिधौहा
सर्वे नं.
पटवारी हल्का
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
1
3
गिधौहा
1. खाता
137
91.86
(6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
88
85.93
177.79
योग .. 225
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(2)
(4)
(1)
(3)
(5)
3
1
1. खाता
1195 459.23
खम्हारडीह
राजस्व ग्राम खम्हारडीह हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
310 258.58
717.85
योग .. 1505
S. No. 143 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column ( 2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Gidhauha , R I Circle Korawal , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village
Total Area
P.C. No.
Total Survey .
Number
(2)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (1)
(3)
(4)
(5)
137
1
Gidhauha
3
91.86
1. Private land
SLR Land record/ Management
88 85.93
2. Govt . Land
Grand Total 225 177.79 516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
SCHEDULE No.-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Khamhardih
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village ) on of abadi land & balance area Village
Total Survey
Number
Total Area
P.C. No.
(1)
(2)
(3)
(5)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)
(4)
1
Khamhardih 3
1195 459.23
1. Private land
SLR land record/ Management
258.58
2. Govt . Land
310
Grand Total
717.81
1505
क्र. 145 - भू-अभिलेख- 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम बगढ़ा, राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.
स. क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम पटवारी
रकबा
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
प्रस्तावित राजस्व ग्राम बगढ़ा हल्का
(6)
(4)
(5)
(1) 1
(2) 98
1. खाता
(3) बगढ़ा
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
46 163
48.91 148.94 197.85
योग
..209
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(2)
राजस्व ग्राम कपूरदेई हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (1)
(4)
(5)
1
392.79
98
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन (3) कपूरदेई
763 539 493.87
1. खाता 2. गैर खाता
886.66
योग .. 1302 517 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
S. No. 145 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof: -
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Bagda , RI Circle Dudhmaniya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P.) S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadi land Village P.C. No.
Proposed Name of Revenue Village Bagda (1)
Total Area (5)
(2)
(3)
Total Survey.
Number
(4)
(6)
46 48.91
1
98
SLR Land record/ Management Bagda
163
1. Private land
2. Govt . Land
148.94
Grand Total
209 197.85
SCHEDULE No.-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Kapurdai
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) on of abadi land & balance area Village
Total Area
P.C. No.
Total Survey
Number
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (2)
(3)
(5)
(1)
(4)
1
3
763 392.79
1. Private land
SLR land record/ Management Kapurdai
539 493.87
886.66
2.Govt . Land Grand Total . 1302
क्र. 146 - भू- अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम गुलरिहा , राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया, तहसील चितरंगी , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.
स. क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
सर्वे नं.
ग्राम का नाम
रकबा
प्रस्तावित राजस्व ग्राम गुलरिहा
(6) (3)
(4)
(5)
पटवारी हल्का (2)
(1)
1
95
गुलरिहा
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
478 102
143.26 78.03
221.29
580
1. खाता 2. गैर खाता योग .
518
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
रकबा
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
पटवारी हल्का
राजस्व ग्राम " पथरकटी " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)
(4)
(1) (2)
(3)
(5)
पथरकटी
147.29
1
95
1. खाता
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
105.56
2. गैर खाता
448 171
252.85
योग ..619
S. No. 146 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Gulriha , R I Circle Dudhmaniya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. (fully Details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadiland Village P.C. No.
Total Survey .
Number
Proposed Name of Revenue Village Gulriha (6) (1)
(2)
(3)
(4)
Total Area (5)
478
1
Gulriha
95
143.26
1. Private land
SLR Land record/ Management
102
2. Govt . Land
78.03
Grand Total 580 221.29
SCHEDULE No.-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Patharkati
S.No.
Name of the village with P. C. No. (fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) on of abadi land & balance area Village P.C. No.
Total Survey
Number
Total Area
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
448
Patharkati 95
1. Private land
147.29
1
SLR land record/ Management
105.56
171
2. Govt . Land
252.85
Grand Total 619 519 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. 148 - भू- अभिलेख- 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेः-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम महदेवा टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल माडा तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश .
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
रकबा
प्रस्तावित राजस्व ग्राम महदेवा टोला
सर्वे नं.
पटवारी हल्का
(1)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
1
90
1. खाता
421.08
महदेवा टोला
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
312.19 733.27
616
180
योग ..796
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नं . सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
रकबा
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
पटवारी हल्का
राजस्व ग्राम " खम्हरिया " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (1)
(2)
(5)
(3)
(4)
1
338.34
90
1. खाता
937
खम्हरिया
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
157
381.75
2. गैर खाता
720.09
योग .. 1094
S. No. 148 - LR- 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Mahdeva Tola R I Circle Mada , Tehsil Mada , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. (fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland Village P.C. No.
Total Survey .
Number
Total Area
Proposed Name of Revenue Village Mahdeva Tola (6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
616 421.08
Mahdeva Tola 90
1. Private land
SLR Land record/ Management
180
2. Govt . Land
312.19
Grand Total
796 733.27 520
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[भाग 1
SCHEDULE No. -2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Khamhariya .
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) on of abadi land & balance area Village
Total Area
P.C. No.
Total Survey
Number
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village
(6) (1)
(2) (3)
(4)
(5)
1
937 338.34
1. Private land
SLR land record/ Management Khamhariya 90
381.75
2. Govt . Land
157
720.09
1094
Grand Total
क्र. 150 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम पिपरहवा टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया तहसील चितरंगी , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
प्रस्तावित राजस्व ग्राम पिपरहवा टोला ग्राम का नाम
रकबा
सर्वे नं.
पटवारी हल्का
(1)
(2)
(4)
(5)
(6) (3)
1
97 पिपरहवा टोला
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
190.75 482.88
1. खाता 2. गैर खाता
437 642
योग .. 1079
613.63
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
रकबा
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
पटवारी हल्का
राजस्व ग्राम " वगैया " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
1
97
वगैया
1. खाता
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू-प्रबंधन
1622 879
2. गैर खाता
555.96 665.79
1221.75
योग .. 2501
521 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
S. No. 150 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Piprahva Tola , R I Circle Dudhmaniya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (Μ. Ρ.)
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadi land Village P.C. No.
Total Area
Total Survey .
Number
Proposed Name of Revenue Village Piprahva Tola
(6)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
437
1
190.75
1. Private land
SLR Land record/ Management Piprahva Tola 97
2. Govt . Land 642
482.88
1079 613.63
Grand Total
SCHEDULE No.-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Bagaiya
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village ) on of abadi land & balance area Village P.C. No.
Total Survey
Number
Total Area
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (3)
(6) (2)
(4)
(5)
(1) 1
97
1622 555.96
1. Private land
SLR land record/ Management Bagaiya
665.79
879
2. Govt . Land
2501 1221.75
Grand Total
क्र. 152 - भू- अभिलेख- 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्र. ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम तियरा राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
स. क्र.
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
प्रस्तावित राजस्व ग्राम पलहवा
रकबा
ग्राम का नाम
सर्वे नं.
पटवारी हल्का
(6) (2)
(5)
(4)
(1) 1
341.39
85
1. खाता
793
(3) पलहवा
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू--प्रबंधन
424
576.66
2. गैर खाता
918.05
योग ..1217
522
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(1)
(2)
(3)
राजस्व ग्राम तियरा हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)
(4)
(5)
85
1
तियरा
3523 748.00
1. खाता
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
212.23
2. गैर खाता 175
960.23
योग .. 3698
S. No. 152 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No.-1
Propossed name of Revenue Village Tiyra R I Circle Sasan Tehsil Singrauli , Distt . Singrauli (M. P.) S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land Village P.C. No.
(2)
(1)
(3)
Total Survey
Number
(4)
Proposed Name of Revenue Village Palhwa (6)
Total Area (5)
1
70
Palhwa
793
1. Private land
341.39
SLR Land record/ Management
2. Govt . Land 424
576.66
918.05
Grand Total 1217
SCHEDULE No.-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Tiyra
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village P.C. No.
Total Survey
Number
Total Area
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) 1
85
748.00
3523
Tiyra
SLR land record/ Management
175 212.23
3698
1. Private land
2. Govt . Land
Grand Total
960.23 भाग 1 ]
523
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. 154 - भू- अभिलेख 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर , सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोड़दर राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी , तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली , राज्य मध्यप्रदेश.
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
सर्वे नं.
ग्राम का नाम
रकबा
प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोड़दर पटवारी हल्का
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) 1
67
1. खाता
418 222.57
घोड़दर
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
63.46
286.03
66
योग ..484
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(1)
(2)
(3)
(5)
राजस्व ग्राम " धवई " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)
(4)
1
67
धवई
1410 449.15
1. खाता
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू-प्रबंधन
2. गैर खाता
177.52 626.67
371
योग .. 1781
S. No. 154 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof :-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Ghordar R I Circle Chitrangi , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land
Total
Village
Area
P.C. No.
Total Survey
Number
Proposed Name of Revenue Village Ghordar (1)
(4)
(2)
(3)
(5)
(6) 1
Ghordar 67
418 222.57
1. Private land
SLR Land record/ Management
2. Govt . Land 66
63.46
484 286.03
Grand Total
524
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
SCHEDULE NO-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Dhavai
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village P.C. No.
Total Survey
Number
Total Area
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (1)
(3)
(5)
(6) (2)
(4)
1
Dhavai
67
1410 449.74
1. Private land
SLR land record/ Management
2.Govt. Land
371 177.52
1781 626.67
Grand Total
क्र. 156 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर , सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम भितरी राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
प्रस्तावित राजस्व ग्राम " भितरी "
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(6)
(4)
(5)
(1) 1
(2) 71
(3) भितरी
1. खाता
38.96
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
55 60
60.32
योग .. 115
99.28
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(2)
(1)
राजस्व ग्राम " देवरी " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)
(4)
(5)
1
71
(3) देवरी
143.84
1. खाता
अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन
232 133 217.87
2. गैर खाता
361.71
योग
365
525 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
S. No. 156 - LR- 2013.- In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Bhitari R I Circle Chitrangi Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village ) abadi land Village P.C. No.
Proposed Name of Revenue Village Bhitari (1)
(2)
(3)
(6)
Total Survey .
Number
(4)
Total Area (5)
1
Bhitari 71
55 38.96
1. Private land
SLR Land record / Management
60 60.32
2. Govt . Land
115 99.28
Grand Total
SCHEDULE NO- 2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Deori
S.No.
Name of the village with P. C. No. ( fully Details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village
Total Survey
Number
Total Area
P.C. No.
(1)
(2)
(3)
(5)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)
(4)
1
71
Deori
1. Private land
143.87
232
SLR land record/ Management
133 217.87
361.71
365
2. Govt . Land
Grand Total
क्र. 158 - भू- अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेः-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुड़वनिया टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश .
स. क्र.
पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
प्रस्तावित राजस्व ग्राम " मुड़वनिया " टोला पटवारी हल्का
(2)
(4)
(5)
(1) 1
71
116.55
1. खाता
(3) मुडवनिया टोला
(6) अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
211 271 203.33
योग
482
319.88 526
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
राजस्व ग्राम " बरहपान " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6) 71
1
बरहपान
1. खाता
431.78
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
2. गैर खाता
855 454 610.43
1042.21
योग ..1309
S. No. 158 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Mudvaniya Tola R I Circle Sasan Tehsil Singrauli , Distt. Singrauli (M. P. ) S.No.
Name of the village with P. C. No. (fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadiland Village P.C. No.
Total Survey .
Number
Total Area
Proposed Name of Revenue Village Mudvaniya Tola (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1
116.55
1. Private land 211
SLR Land record/ Management Mudvaniya 71
Tola
203.33
2. Govt . Land
271
Grand Total 482 319.88
SCHEDULE NO-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Barahpan
S.No.
Name of the village with P. C. No. (fully Details )
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village) on of abadi land & balance area Village
Total Survey
Number
P.C. No.
Total Area
(2)
(4)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (1) 1
(3) 71
(5) 431.78
1. Private land
855
SLR land record/ Management Barahpan
610.43
2.Govt . Land 454
1309 1042.21
Grand Total
क्र. 160 - भू- अभिलेख 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) भाग 1 ]
527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम भलुहीटोला राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवां तहसील देवसर, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.
स. क्र.
पटवारी हल्का न . सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
सर्वे नं.
ग्राम का नाम
रकबा
प्रस्तावित राजस्व ग्राम " भलुहीटोला " पटवारी हल्का
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
1
1. खाता
138
77
197.07
भलुहीटोला
(6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/ भू- प्रबंधन
107.45
2. गैर खाता
62
304.52
योग .. 200
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा
स. क्र.
पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का
(2)
(3)
राजस्व ग्राम " बाघाडीह " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (1)
(4)
(5)
1
77
528
761.46
बाघाडीह
1. खाता
अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन
182.20
2. गैर खाता 119
943.66
योग .. 647
S. No. 160 - LR- 2013 . In exercise of the power vested under Section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran , Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:-
SCHEDULE No. - 1
S.No.
Propossed name of Revenue Village Bhaluhi Tola R I Circle Bargwa , Tehsil Deosar Distt . Singrauli (M. P. ) Name of the village with P. C. No. ( fully details)
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland
Total
Village P.C.
Total Survey .
No.
Area
(3)
(1)
(2)
Proposed Name of Revenue Village Bhaluhi Tola (6)
Number (4)
(5)
1
Bhaluhi 77
1. Private land 138 197.07
SLR Land record/ Management Tola
2. Govt . Land 62 107.45
200
Grand Total
304.52
SCHEDULE No.-2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Baghadih
Name of the village with P. C. No. ( fully details ) S.No.
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village P.C. No.
Total Survey
Number
Total Area
(1)
(2)
(3)
(4)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)
(5)
1
77
528 761.46
1. Private land
Baghadih
SLR land record/ Management
182.20
2.Govt . Land 119
647 943.66
Grand Total
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर.
528
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2013
क्र. 01 - अ -82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3) बिजौली
6.82 ग्वालियर ग्वालियर
कुल योग 6.82
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रसीदपुर शाखा की 1 -एल/3- एल मायनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 02 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
ग्वालियर ग्वालियर
(4) 2.920
(3) भेलाकला
कुल योग 2.920
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रसीदपुर शाखा की एम -3 एल के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 31 जनवरी 2013
प्र. क्र. 7- अ-82 वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-1053 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2) (3)
करपा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 6.541 बैतूल मुलताई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग , मुलताई
(6) करपा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अतिरिक्त अर्जन .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 2 फरवरी 2013
क्र. 334 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
(2) सिरमौर
(1) रीवा
(3) रिमारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.952
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.)
(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम रिमारी के 0.952 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
530
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
[भाग 1 क्र. 336- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) रीवा
(2) सिरमौर फरहद
(4) 0.016
कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम फरहद कोठार के 0.016 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 338 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1) रीवा सिरमौर
(4) 0.292
(3) बदरॉव वृत्त
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. )
सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम बदरॉव वृत्त के 0.292 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 340 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सिरमौर
(1) रीवा
(4) 0.036
(3) भेड़रहा कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )
(6) सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम भेडरहा कोठार के 0.036 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
531
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. 342- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) रीवा
(2) सिरमौर नकटा
(4) 0.084
पवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. )
(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम नकय पवाई के 0.084 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 344- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा
(2) सिरमौर
(4) 0.098
(3) पथरी पवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )
(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम पथरी पवाई के 0.098 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 346 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.590 (1) रीवा
(2) सिरमौर
(3) डेल्ही कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म. प्र. )
(6) सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम डेल्ही कोठार के 1.590 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
532
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. 348 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा
(2) सिरमौर
(3) तिलखन
(4) 0.403
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम नकय तिलखन के 0.403 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 350 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सिरमौर
(1) रीवा
(4) 0.361
(3) फरहद जागीर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम फरहद जागीर के 0.361 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 352- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा
(2) सिरमौर
(4) 0.244
(3) पुरवा कोठार.
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम पुरवा कोठार के 0.244 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
533 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 29 जनवरी 2013
प्र. क्र. 04-2012-13 -अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के आगे ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का विवरण
जिला
खसरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
नम्बर
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(7) (1)
(4)
(5)
(6)
(3) तिंधारी 880
0.09
शिवपुरी पिछोर
915
0.01
महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
916
0.29
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी जिला शिवपुरी , (म. प्र.) .
0.20
917
920
0.18
921
0.04
952/1
0.25
952/2
0.28
954/1
0.03
954/2
0.09
955
0.20
957
0.08
958/1
0.30
961
0.47
963
0.16
0.19
964
969
0.01
970
1.03
971
0.01
0.01
1011
1013
0.25
1017/1
0.51
0.37
1017/2
0.03
1023
1024
0.47
1025
0.01
1192
0.03
1195
0.30
1196
0.01 534
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1) (2)
(3) (4)
(5)
(7)
(6)
1197
0.01
1199
0.12
1200
0.02
1201
0.13
1202
0.02
1203
0.03
1204
0.01
1205
0.03
1209
0.26
1218
0.25
1219
0.15
1221
0.02
1240
0.32
1242/1
0.24
1242/2
0.34
1245
0.25
1260
0.11
0.22
1264
1265
0.01
0.07
1840/1
1840/2752
0.03
1842/2
0.06
1843
0.05
1845
0.16
1846
0.01
1854/1
0.35
1854/3
0.03
1858
0.29
1867
0.25
0.38
1868
1872
0.05
1874
0.09
1878
0.35
1884/2
0.15
1885/2
0.13
1886
0.16
1888
0.03
1947
0.17
0.07
2183 भाग 1 ]
535 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1) (2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7) 2184
0.15
2185
0.02
0.02
2188
2189
0.20
2190
0.13
2215
0.04
2217
0.09
2287
0.40
2289/1
0.28
2289/2
0.16
2320
0.03
2321
0.10
2322/1
0.06
2322/2
0.07
2323
0.01
2335/1
0.03
2335/2
0.02
2336/1
0.05
2336/2
0.08
2337/1
0.12
2337/2
0.13
2345
0.13
2346
0.26
2347
0.02
0.10
2351
2352
0.05
0.03
2353
2354
0.01
2355
0.14
2356
0.04
2358
0.02
2359
0.02
2363/2
0.14
2364/1
0.04
2364/2
0.05
2364/3
0.06
2364/4
0.03
2365
0.10
2366
0.03
योग ..
14.78
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
536
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
शिवपुरी , दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. क्यू.- भू- अर्जन- 75.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के आगे ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
ग्राम
खसरा नम्बर क्षेत्रफल (हे. में) लगभग (2)
(1)
(4) (5) पिछोर
0.13 शिवपुरी
(3) हीरापुर 450/10
0.14
0.13
0.13
0.13
0.14
0.10
0.05
0.31
योग ..
450/11 450/12 450/13 450/15 450/16 450/17 451 452 9
1.26 धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी, ( म. प्र. ) .
(7) महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 6 के निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजि भूमि
(4) 3.500
(3) गिलौंहा
(1) छतरपुर
(2) लौड़ी (लवकुशनगर)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
अनु. अधिकारी, ( राजस्व ) लौड़ी
(लवकुशनगर)
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय , राजस्व लौड़ी, ( लवकुशनगर ) में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 6 फरवरी 2013
क्र.- क- 1040 - भू- अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
पटवारी हल्का नंबर
क्षेत्रफल लगभग (हे. में. ) (1) (2) (3)
(4) सागर
बण्डा
2.20
पिपरिया चमारी
सागर
बण्डा पजनारी
0.94 सागर
बण्डा तोड़ा
सागर
बण्डा
82 75 84 0.30 95
0.20
मुड़ारी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बीला फीडर नहर निर्माण योजान्तर्गत.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग
क्रमांक 2 , सागर.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- (i ) बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का पूरक नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 5 फरवरी 2013
क्र. 170- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) खरगोन महेश्वर
1.370
बड़वेल
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
538
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
[भाग 1 क्र. 169 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) खरगोन महेश्वर
पिपल्या
13.577
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर.
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार , दिनांक 4 फरवरी 2013
क्र. 1605 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
तहसील ग्राम का नाम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(4)
(3)
धार
लोणी
12.187 कुक्षी
7.377
अम्बाड़ा
1.425
सालखेड़ा
कापसी
11.026
2.190
बड़ग्यार
धनोरा
2.073 (5)
(6)
उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
धार, दिनांक 6 फरवरी 2013
क्र. 1807- ए- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(4) धार
(2) मनावर
16.573
22.967
3.660
14.480
(3) मण्डावदा आमसी बुहारला मालपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मण्डावदा तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन, अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1815 - ए- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) धार
(2) मनावर
(4) 38.955
2.410
(3) आमसी बुहारला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
आमसी तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन, अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1823 - ए - भू- अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) मनावर
धार
35.464
(3) मालपुरा
(6)
मालपुरा तालाब योजना अंतर्गत
प्रभावित होने से.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन , अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समयं में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
540
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 6 फरवरी 2013
क्र. 812- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (1) (2)
(4)
(3)
उज्जैन
0.03 बड़नगर नकुचाखेड़ी
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (5)
बड़नगर. भू-अर्जन अधिकारी,
बड़नगर- सुंदराबाद- खरसोदकलां उन्हेल मार्ग सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 813 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील (2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (4) उज्जैन
टोकरा
0.15 बड़नगर
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) बड़नगर. भू-अर्जन अधिकारी ,
बड़नगर- सुंदराबाद- खरसोदकलां उन्हेल मार्ग , सुंदराबाद- रूनिजा- खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. 814- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला (1)
(2)
उज्जैन
(3) पिटलावदिया
लगभग क्षेत्रफल (4) 0.22 बड़नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर.
बड़नगर-सुंदराबाद -खरसोद कलां उन्हेल मार्ग , सुंदराबाद - रूनिजा- खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 815 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील (2)
जिला (1)
नगर/ग्राम (3)
उज्जैन
लगभग क्षेत्रफल (4) 0.09 बड़नगर बालोदाकोरन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) बड़नगर. भू-अर्जन अधिकारी,
बड़नगर- सुंदराबाद- खरसोद कलां उन्हेलमार्ग, सुंदराबाद- रूनिजा- खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नीमच , दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. 249 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 542
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) नीमच
जावद
0.34
हनुमंतिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव राजस्व विभाग नीमच.
अठाना- हनुमंतिया खोर मार्ग पर ग्राम हनुमंतिया के पास हनुमंतिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 31 जनवरी 2013
प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2011-12- क्र. 263- भू-अर्जन-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान ( कच्चा छप्पर ) की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) उल्लेखित अधिकारी को मकान कच्चा ( छप्पर सामने ) के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
मकान का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
मकान छप्पर का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1) (2)
(3)
(4) देवास बागली भीकुपुरा मकान कच्चा 54.72 वर्ग मी. छप्पर सामने 17.00 वर्ग मी.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास.
भीकुपुरा तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम भीकुपुर स्थित मकान कच्चा अर्जन किया जाने से.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 7 फरवरी 2013
क्र. 175 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2) (3)
(4) खरगोन
0.435 बड़वाह ससल्या खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -32 , बड़वाह.
" नर्मदा- क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना " के अंतर्गत पम्पिंग स्टेशन -1 , सब स्टेशन एवं स्वीच यार्ड के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग-32 , बड़वाह के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 12 फरवरी 2013
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-13- पत्र क्र. 47- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (1) (2)
(3)
(4) सतना
मैहर
6.453
बरहिया
9.872
जूरा
2.234
जरुआ नरवार
नादन शिवाप्रसाद 14.343
0.946
करौदी दुबे
4.489
तमोरिया
चपना
7.542
बठिया
14.663 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग अमरपाटन, जिला सतना.
बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
544
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 28 जनवरी 2013
क्र. 21 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम - बरहाकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 69/2.58 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
69/2.58
69/2.58
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जरमोरा बांध जल प्लावित भाग.
(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 22 जनवरी 2013
प्र. क्र. 01 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ ग्राम- अरनियाजौहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.831 हेक्टे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
436/5
0.101
0.024
443-444-445/3
0.005
442/4
0.028
441/3क
0.041
458/1
0.032
441/6
0.006
443-444-445/1
443-444-445/2
0.13
0.069
458/2
0.202
496,644/495
500/2/2ख
0.097
0.13
500/2/7
0.202
500/3-501-502-572/ 2/1
0.13
500/3-501-502-572/2/2
0.154
500/3-501-502-572/ 2/ 2/3
0.154
500/3-501-502-572/ 2/4
0.012
504-505/1/10
0.187
504/ 1 ख , 505/1 ख
0.058
571/1,572/1
0.069
651/495/5
योग. 1.831
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
545
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2013
भू-अर्जन- प्र.क्र. 07-अ- 82-2012-13- शुद्धि- पत्र- प्रकरण क्रमांक- 07- अ- 82-2012-13 ग्राम पूरनी तहसील पुनासा, जिला खण्डवा कृषि भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र ( भाग -1 ) के पृष्ठ क्रमांक 299 , दिनांक 18 जनवरी 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावें:-
कृषि भूमि
संशोधित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि
सर्वे नंबर में सर्वे नंबर में
(2)
(1)
126/2 क
226/2 क
226/2 ख
126/2 ख
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2013
प्र. क्र. 115 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-बिजौली पार्ट-I
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.470 हेक्टे.
अर्जित किये जाने सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हे. में) वाला अनुमानित रकवा ( हे. में )
(2)
(1)
(3) एम -2 एल माइनर
0.3200 2066
3.480
1.930
267/मिन-1
0.160
1.510
267/मिन-2
0.080
1.560
2074
2073
0.360
0.030 2071
0.130
0.910
1.030
0.150 2018
0.040 2019
0.230
0.540
0.090 2011
2020
0.920
0.140
0.090 2008
0.260
2007
0.860
0.030
0.090 2012
0.650
0.130
1.040
2009
0.070 1990
0.540
0.050
0.180
1989
0.350
0.020 1981
एम-3 एल माइनर
0.880
0.020 917
0.090
0.100
949
0.170
0.030 929
0.100
0.040 926
0.020 920
0.030
930
0.870
0.040
0.090
0.440
948
0.050
0.120
918
0.100 921
0.480
0.160
919
0.090
0.010
1.000
925
0.020
0.020
931
0.070 932
0.160
928/मिन-1
0.830
0.830
0.010 928/मिन-2
928/मिन-3
0.450
927/मिन -1
0.100
0.130 927/मिन-2
0.740
0.200
0.110 709 546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 711
0.170
0.030 710
0.110
0.030 714
0.120
0.010 715
1.490
0.120 713
0.240
0.010 717
1.620
0.300 690
1.050
0.190 680
0.640
0.070 681
0.360
0.030 683
0.620
0.070 668/मिन-2
0.210
0.020 668
0.270
671/मिन-1
0.300
0.170 671/मिन-2
0.600
673
0.2520
0.100 678
1.250
0.040 672/मिन-1
0.350
0.060 672/मिन-2
0.800
674/मिन-1
0.100
0.040 674/मिन-2
0.400
653
1.200
0.130 654
0.980
0.070 655/मिन-1
0.210
0.090 655/मिन-2
0.240
656
0.420
0.020 1896
0.080
0.020 1898
0720
0.070 1895
0.930
0.160 1889
0.720
0.110 1902
0.610
0.020 1891
0.510
0.010 1894
1.640
0.040 1903
0.440
0.130 1890
0.090
0.130 1844
1.320
0.070 1876
0.180
1.970
1883
1.250
0.070 1881
1.270
0.140 1880
0.050
0.010
1.820
1879
0.250 1878
1.360
0.140 1829
0.570
0.110 1828
0.550
0.030 1827
0.500
0.160
[भाग 1
(3) (1)
(2)
0.120 1825
0.740
0.900
0.010 1824
0.710
0.140 1815
0.020
1.460
1532
0.070
0.020 1813
0.040
1812/मिन-1
0.020 1812/मिन-2 0.030
0.040
0.090
1811
0.080 1808
0.540
0.160
1.310
1807
0.040
0.900
1547
0.140 1545
0.590
0.240 1549
1.500
0.070 1551
0.170
1555
0.010
0.290
1565
0.040
0.020
0.020 1566
0.080
1564
0.160
0.070 1568
0.040
0.370
1579
0.180
0.040 1578
0.130
0.040 1577
0.120
0.030
0.020 1576
0.090
1574
0.080
0.180
0.020
0.090
1576
0.180
1574
0.080 1569
0.020
0.110
1570
0.070
0.010
योग.. 7.470 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम -2 एल एवं एम-3 एल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 117 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पदः ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
547
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- भेलाकला, भाग- I
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.980 हेक्टे.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3) 230/मिन-1
0.300
0.010 230/मिन-2
1.800
232
0.320
0.050 233
0.710
0.040 238
0.250
0.070 239
0.070
0.030
0.120
240
0.020 227
0.360
0.140 222
1.680
0.170 212
0.190
0.100 211
0.410
0.140 188
0.210
0.060
0.070 187
0.180
0.310
0.040 186
0.040 65
0.170
185
0.190
0.040 184
0.030
0.190
129
0.860
0.090 64
0.070
0.020 130
0.150
0.010
0.050
99
0.010 131
0.260
0.050 137
0.270
0.020 229
4.560
0.010 213
0.310
0.020 60
0.350
0.010 110
0.160
0.030 107
0.070
0.010
0.050
0.030 98
329
0.300
0.100
0.150
328
0.010
(2)
(1)
(3)
0.120
0.020 332
0.340
0.140 334
0.030
0.150
335
0.040 111
0.180
0.010
0.190
95
0.560
0.180 136
0.050
0.630
112
0.010 138
0.430
0.030
0.060
63
योग. 1.980 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 /3 एल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 121 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम- बहांगीखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.30 हे .
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3)
2 एल माइनर
0.136
439/1मिन -1
0.063
0.170 439/1 मिन-2
0.073
439/1मिन-3
0.040 437
0.282
0.140 434
0.909
0.180 433
1.097 548
(1)
(2)
(3) 454
0.030
0.972
455
0.512
0.040 463
0.030
0.387
464/मिन-1
0.387
0.150 464/मिन-2
2.529
466
1.327
0.100 467
0.520
0.010 469
0.052
0.030
0.00
474/मिन-1
474/1/2मिन-1 0.157
0.150 474/1/2मिन-2 0.428
474/3
0.000
475/1
0.010
0.030 475/2
0.094
383/1
0.010
0.105
383/2
0.125
373/5
0.585
373/6
0.585
0.230
0.585
373/7
373/8 मिन-1 0.523
373/8 मिन-2 0.062
318/1
0.356
318/2मिन-1 0.147
318/2मिन-2
0.040
0.209
318/3
0.356
317
1.244
0.250 321
1.045
0.050 315
6.951
0.320 314/1
0.300 314/2
114/1
0.368
114/2
0.283
0.050 114/3
0.164
116/1
0.132
116/2
0.253
0.492
0.060 116/3
116/4
0.283
119/1
0.340
1.411
119/2
1.421
120/1
0.073
0.366
0.040 120/2मिन-1
120/2मिन-2 0.261
122/मिन-1
0.877
0.060 122/मिन-2
0.335
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(3) (1)
(2)
131
0.209
0.050
0.100 14
0.617
13
0.130
0.449
0.815
6
0.020
0.146
0.100 8
1 आर माइनर
0.050
1.191
810
821/मिन -1
2.393
0.280
0.209
821/मिन -2 क
821/मिन-2 ख 0.209
819
0.136
0.030 751
0.115
0.030
0.418
752/मिन-1
752/मिन-2
0.060
0.094
752/मिन-3
1.986
0.100 749
0.160
0.732
748
0.010 755
1.024
0.200 747
1.411
745/1
0.209
0.170
0.209
745/2
745/3
0.533
744
1.254
0.140 3 एल माइनर
0.219
0.010 614
0.050 616/1
0.637
616/2
0.857
0.020 606
0.857
0.130 617
0.080 618
0.090 602
0.752
620
0.230
0.040
0.060 621/1
0.125
621/2
0.105
0.157
0.040 632
631
0.020
0.031
630
0.418
0.030
0.637
624/1
0.210
0.219
624/2मिन-1
624/2मिन -2 0.418
0.020
0.063
627
0.020 628
0.031
कुल 5.30 549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर-2 एल एवं 3 एल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 127- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-अर्सेली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.640 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3) 122
0.180
1.100
0.140 121
1.170
1.600
0.300 119
1.840
89
0.310 87
0.050
0.310
0.240
1.680
88
0.030
0.090
79
0.110
1.460
0.420
78/मिन-1 78/मिन-2
80
0.820
0.040
0.140
1.550
69
0.020 71
0.310
0.030 4
1.860
0.050 5
1.040
योग.. 1.640 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2013
प्र. क्र. 133- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम- उर्वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.17 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3)
0.418
246/1/मिन 5
246/1/मिन 4 0.293
0.627
0.499 246/1/मिन 3
246/1/मिन 2 0.418
0.418
246/1 मिन 1
247/1
3.135
0.007
2.090
247/2
0.312
249 मिन 2
249/मिन 2
0.836
0.625
0.836
249/मिन-4
0.836
249/मिन-5
249/मिन-6
0.838
249/मिन-7
0.836
249/मिन-8
0.836
0.836
249/मिन-1
0.082 250
1.017
0.123
1.035
253
254/1 मिन 2 1.045
1.045
254/1 मिन 2
0.880
254/1 मिन 4
0.888
254/1 मिन 5
254/1 मिन 6 0.888
0.888
254/1 मिन 7
0.855
1.672
254/7 , 254/8
1.620
254/6
2.142
254/4,254/ 5
254/3
1.672
1.045
254/2 550
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 257
0.376
0.011 258
0.585
0.130 261
0.752
0.173 286
0.669
0.184 287
0.199
0.059 288
0.282
0.005 290
0.199
0.005 291
0.303
0.113 293
0.010
0.010 294
0.428
0.015 567
0.282
0.015 568
0.272
0.065 569
0.470
0.102 569/2/मिन-1 0.034
571
0.010
0.460
573
0.491
0.011 574/मि.1
0.108
0.198
574 मि.2
0.105
575
0.282
0.010 596
0.721
0.065 598
0.523
0.113 6.00
0.596
0.097 601
0.167
0.010 603
0.397
0.081 631
0.081
0.460
0.773
632
0.108 644
0.115
0.005
माईनर एम-15
1134
0.428
0.175
0.021
0.006 1138/मि. 1
1138/मि. 2
0.031
0.110 1139/मिन 1
0.878
1139/मिन 2
0.878
1140/1
0.209
1140/2
0.209
0.110 1140/3
0.418
1141/1
0.097
0.251
1141
0.502
0.543
1143/मिन-1
0.214 1143/मिन-2
0.544
1145
0.042
0.006 1146
1.275
0.117
0.136
1147
0.020 1150
0.227
0.909
(3)
(2)
(1)
0.194 1152
0.533
1153
0.904
1153/मि-1
0.394
0.117 1153/मि-2
0.374
1153/मि-3
0.904
योग. 5.17 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर का ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 138- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार
(ग ) ग्राम-डोंगरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.32 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में) (3) 198/1
0.408 |
198/2मिल
0.068
0.067
0.247 198/3 मिन
0.136
198/3मिन
197/1 मिन
0.146
197/1 मिन
0.147
197/2मिल
0.048
0.117 197/2मिन
0.098
197/3मिन
0.048
197/3मिन
0.098
0.171 190
1.359
234
0.178
0.009 235
1/0.230
0.018 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 237
0.021
0.018 238
0.314
0.081 239
0.009
0.010
243
0.63
0.009 240/1
0.120
240/2 मिन
0.020
0.040
240/2 मिन
0.126 240/3 मिन
0.020
0.040
240/3 मिन
244
0.018
0.021
0.126
691/1
691/2
0.063
0.007 691/3
0.063
747
0.575
0.122 745
0.029
0.251
746
0.240
0.023 744
0.293
0.086
0.086 743
0.188
738
0.167
0.039 737/1
0.042
737/2
0.021
0.079 737/3
0.021
736/1
0.156
0.086
0.075
736/2
736/3
0.076
717
0.058
0.261
0.136
0.101 718
837
0.825
0.194
0.178
0.028 844
843
0.470
0.130 845
0.188
0.055 846
0.240
0.079 920
0.596
0.181
0.376
0.093 921
0.219
719
0.029 721
0.334
0.101 722/1
0.014
0.042
839
0.036
0.240
919/मिन
0.298
0.298
0.058 919/मिन
925
1.170
0.324
0.554
0.007 933
0.065 932
0.606
931/1
0.502
0.144 931/2
0.502
551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(2)
(3) (1)
0.314
0.045 176
0.36
1.410
174
0.153 179
0.397
0.027
1.014
199
0.219
0.049 949
0.240
950
0.076
0.502
951
952
0.010
0.512
0.143 954
0.143 955
0.408
0.221
0.679
956
0.021 957
0.533
0.005 960
0.694
योग. 4.32 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 31 जनवरी 2013
क्र. 634 - भूमि संपादन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन (ख ) तहसील-नागदा 552
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(ग) ग्राम- मेहतवास
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.681 हेक्टे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
5.728
402
401/1/1
1.953
कुल योग. 7.681
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज केमिकल डिवीजन बिरला ग्राम नागदा के लिये ग्राम मोहतवास की निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागदा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2013
क्र. 796 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - सौसर
(ग ) नगर/ग्राम- ढोकडोह, प.ह.नं. 53 , ब.नं. 174, रा.नि.मंडल-सौसर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.036 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
नम्बर (1) 227
0.036 योग. 0.036
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ढोकडोह जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 5 फरवरी 2013
क्र. क- 1001- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बीना
(ग) ग्राम- पिपरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.659 हे .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
142/2
0.397
143
0.085
144
0.177
योग. 0.659 भाग 1 ]
553
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकताहै-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम-सिजई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-9.542 है .
खसरा क्रमांक
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
444/2
0.210
729
0.005
731
0.005
430/1
0.180
0.090
318
322
0.245
432
0.200
650
0.235
665/1
0.020
363
0.200
364
0.070
366
0.130
668
0,400
(2)
(1)
0.260
1009
0.010
1014
0.040
637/2
616
0.090
0.020
312
1000
0.170
0.300
1008
720
0.045
0.180
444/1
0.140
303
0.135
308
0.120
309
664/2
0.110
0.070
713/2
0.010
320
0.005
445
0.165
311
0.022
326/1
0.090
307
0.005
644
0.445
1011
0.170
643
433/2
0.110
0.048
431
0.180
430/2
396
0.195
0.015
306/2
0.085
319
446
0.385
0.070
713/1
664/1
0.070
0.080
937
0.210
935/1
936
0.140
0.350
991
1001
0.050
609
0.140
0.100
323
0.050
663
662
0.075
667/1
0.032
0.017
733
726/2
0.010
0.300
617 शा.नं. 636
0.020
935/2
1041
0.030 554
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2)
715
0.065
722
0.300
730
0.210
433/1
0.170
732
0.365
712
0.044
713/3
0.205
302
0.200
645
0.125
723
0.020
606/1
0.028
607
0.270
610
0.096
612
0.090
योग.. 9.542 ( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर/ शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लवकुशनगर किया जा सकता है .
प्र. क्र. 19- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लवकुशनगर
(ग ) ग्राम- देवपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.860 है .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
1209/1/2
0.046
361
0.025
237/2
0.030
341/1
0.016
977
0.154
(1)
(2)
0.057
968/1
0.054
969
0.065
339
0.050
1166/3
0.010
322/1
0.445
223/2
350
0.070
0.103
360
353/1
0.115
344
0.100
235/2
0.070
247/2
0.153
1164
0.147
0.015
1165
1169
0.040
328/6
0.030
0.105
847/1
0.112
328/2
246
0.320
0.100
1166/1
342
0.100
0.118
328/4
0.025
1166/2
0.086
1154
0.075
1153
0.220
326
325
0.148
0.240
323
357
0.172
0.030
366
0.010
352
0.054
353/2
0.140
362
1162
0.170
0.187
1163
0.055
343
0.036
248/1
0.070
351
0.170
236
0.186
971
970
0.096
0.030
326/3
0.010
1161
योग.. 4.860 भाग 1 ]
555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर किया जा सकता है.
प्र. क्र. 23 - अ- 82-2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील - लवकुशनगर
(ग) ग्राम- टिकौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.417 है.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
(हे. में )
(1)
(2)
64
0.390
14/2
0.010
63/1
0.140
7
0.080
0.160
28 शा.नं. 35,36
6
0.168
63/2
0.140
44/1
0.030
45
0.240
114
0.450
110/1
0.160
8/1
0.130
110/2
0.480
111
0.320
113/2
0.440
8/323/2
0.134
62
0.080
21
0.192
5
0.125
37
0.104
33
0.104
34/1
0.110
(2)
(1)
32
0.030
34/2
0.075
0.125
13
योग.. 4.417
( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर किया जा सकता है .
प्र. क्र. 23 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- मुड़ेरी दक्षिणी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.013 है.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
20
0.110
0.015
21
22/1
0.080
0.019
85/1
0.085
85/2
0.100
86
0.120
0.170
87 शा.नं. 88/1
0.150
89
0.090
97
0.130
98
102
0.120
103
0.005
104
0.040
105 शा.नं.106
0.112
107
0.070
108
0.060
0.240
112शा.नं. 113 556
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 114
0.005 115
0.110 116
0.110 117
0.005 566
0.270 567
0.075 568
0.235 582
0.140 585
0.176 588
0.114 589/1
0.015 589/2
0.086 590
0.081
0.280 591 शा.नं. 592,593
594
0.120 486/2
0.005 486/3
0.020 486/4
0.040
0.250 119 शा.नं. 121,123
120
0.120 124
0.120 412/1
0.020 413
0.150 414
0.200
0.100 415/2
417/3
0.005 437/1
0.110 437/2
0.180 437/3
0.185 452
0.130 453
0.245 454/1
0.120 454/2
0.110 455
0.017 483 शा.नं. 482
0.190 484/1
0.078 484/2
0.138 485
0.025 487
0.370 504/1
0.014 504/2
0.050 504/3
0.050
0.150 505 शा.नं. 511
506
0.180 507
0.250 546
0.005 547
0.100
0.020 793
(2)
(1)
0.185
794
0.020
795
797
0.220
0.180
796
0.170
841 शा.नं. 842
0.090
843
845/1
0.150
0.100
845/2
800
0.085
801
0.115
805
0.310
837
0.200
965 शा.नं. 966
0.093
967/1
0.200
0.225
967/2
975/2
0.170
0.170
972
0.130
973
0.024
975/1
277
0.100
278
0.021
0.110
272
0.030
252/1
0.030
252/2
253
0.090
256
0.020
0.070
255
0.020
257
0.190
258,259,267
0.070
260 शा.नं. 261,266,268
262
0.070
0.030
263
0.200
24 शा.नं. 88/2
84
0.055
0.005
850
851
0.340
852
0.425
0.015
565
योग.. 12.013
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुश नगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 8 फरवरी 2013
क्र. दस- भू-अर्जन- 2013- फा. 570- प्र. क्र. 03- अ- 82-2012- 2013-851.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम-टिकुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.724 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
ग्राम-टिकुरी, पटवारी हल्का टिकुरी नम्बर 12
0.020
1190
738
0.081
679
0.010
637
0.061
466
0.070
464
0.010
462
0.070
465/1
0.030
2334
0.010
2330
0.010
492/1
0.010
1251
0.021
1247
0.010
1245
0.010
1216
0.021
1208
0.010
636
0.041
1199/1
0,030
1198/1
0.020
(2)
(1)
116/1
0.161
0.061
487
0.010
491
1223/2
0.021
1257
0.101
737
0.030
2477/1
0.070
680
0.020
629
0.049
0.041
625
468
0.030
461
0.020
2347/1
0.041
2335/1
0.049
0.020
2331
495
0.030
0.030
1255
1246
0.070
1215
0.030
1218
0.030
1207
0.021
1204
0.021
1197
0.020
1194
0.101
635
0.041
0.010
492
1223/1
0.020
1254
0.031
योग .. 1.724
(2) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील - जैतपुर
(ग ) ग्राम- रसमोहनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.569 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम- रसमोहनी , पटवारी हल्का रसमोहनी नम्बर 55 1360
0.010
1363
0.010
0.010
1386 558
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 1473
0.070
0.061 1475
1275
0.010 1273
0.010 1262
0.061 1261/1
0.021 1237/1
0.021 1243
0.041 1240
0.010 1136/1
0.049 1138/1
0.021 961
0.010 485
0.081 488
0.010 988
0.030 1165/1
0.049 890/1
0.049 632
0.021 1164
0.030 968
0.041 974
0.049 484
0.010 474
0.061 454/1
0.021 461
0.010 456
0.021 453
0.010 541
0.010 537
0.080 543
0.041 636
0.049 633
0.010 549
0.020 976
0.061 1372
0.020 1361
0.041 1388
0.031 1369
0.061 1474
0.010 1476/1
0.061 1274
0.049 1276
0.010 1263
0.021 1260/1
0.040 984
0.010
[भाग 1
(2)
(1)
1242
0.010
0.041
1241
1135
0.049
985
0.049
963
0.021
886
0.070
987
0.020
981
0.030
975
0.030
0.030
1104
644
0.020
1167
0.041
969
0.061
977
0.030
480
0.101
472
0.010
455
0.030
457
0.021
452
0.040
540
0.041
547
0.041
538
0.010
637
0.049
635
0.010
631/1
0.031
990/2
0.049
1370
0.101
योग .. 2.569
(3 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
(ग ) ग्राम- हर्राटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.119 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम- हर्राटोला, पटवारी हल्का मोहतरा नम्बर 13 220
0.030
327/2
0.041 भाग 1 ]
559
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 318
0.021 328
0.049 347/1
0.041 346
0.028 351
0.061 353
0.041 246
0.041 186
0.010 231
0.091 216
0.050 185
0.061 222
0.030 377
0.571 37
0.070 39
0.021 45
0.030 399/ 1क
0.015 245
0.041 310
0.021 327/1
0.041 375
0.121 317
0.010 326
0.010 332
0.030 33/1
0.121 34
0.011 352
0.091 356
0.021 242
0.010 241
0.010 227
0.010 221
0.021 184
0.041 225
0.021 150
0.030 38
0.010 41/1
0.030 53
0.049 399/2
0.015 308
0.021 331
0.021 344
0.010
योग .. 2.119 (4) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शहडोल
(ख ) तहसील-जैतपुर
(ग ) ग्राम- कचहर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.613 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-कचहर , पटवारी हल्का कचहर नम्बर 22 986
1.023
1052/2
0.260
1035
0.032
1037
0.040
1050/4
0.201
1108/1 क
0.647
0.206
1119
1114
0.138
0.134
1116
1062
0.200
1034
0.045
0.016
1036
1038
0.028
0.113
1113
1110
1.011
1120
0.145
0.113
1115
1111/2
0.441
0.255
1117
0.085
1046
1050/1
0.040
1050/2
0.140
1105
0.382
0.391
1107
0.324
1108/1 ग
0.162
1108/1 ङ
1109
0.429
0.089
1128
1133/3
0.852
1045
0.097
1047
0.069
1062
0.120
1106
0.058
0.343
1108/ 1 क
1108/ 1 ख
0.081 560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 1108/1 घ
0.162 1108/3
0.033
0.405 1133/1
0.303
योग 9.613 ( 5 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम-मलया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 101.184 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2) ग्राम-मलया, पटवारी हल्का मलया नम्बर 23 483
0.202 33/1
0.198 38/2
0.020 382
0.022 443/1
0.041 445/3
0.020 447
0.093 419
0.089 423/1
0.057 28
0.886 37/1
0.020 39
0.045 164/1
0.081 377/1
0.049
0.117 481/6
42/1
0.061 367
0.028 384/1
0.010 9
0.053 62/2
0.038 162
0.049 189
0.045 196/1
0.251 487
0.081 489
0.016 491
0.263 493
0.061
(2)
(1)
496
0.474
2/11
0.405
37/2
0.069
0.069
41
481/8
0.073
0.037
444/1
446/2
0.283
0.219
197
420
0.085
495/4
1.011
505/2
0.506
38/1
0.057
42/2
0.101
373
0.061
378
0.036
40
0.134
164/2
0.081
377/2
0.040
481/7
0.117
0.055
61/1
0.231
161
163
0.387
195/1
0.081
486
0.101
488
0.028
0.129
490
0.174
492
0.287
494
367/2
0.020
0.607
462/3
54
0.182
65
0.012
67
0.020
72/2
0.182
2/9
1.416
208/1
0.055
0.060
422/1
0.041
94/5
173
0.057
443/2
0.052
449/5
0.041
461/1
1.214
3/1
0.340
76/1
0.202 भाग 1 ]
561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 3/2
0.170 76/2
0.102 180/2
0.607 32/4
0.077 449/3
0.020 559/4
0.049 164/3
0.513 380/1
0.024 481/1
0.073 47
0.183 79
0.016 82
0.085 145
0.206 148
0.628 370
0.046 373/1
0.061 484/1
0.061 485
0.178 62/1
0.077 99
0.061 180/5
0.405 462/2
1.416 196/2
0.292 150
0.526 152
0.109 581
0.089
0.506 180/6
94/2
0.024 153
0.089 556
0.010 507
0.065 510
0.753 53
0.089 56
0.125 66
0.012 70
0.049 78/2
0.121 188
0.275 421/1
0.140 427/1
0.227 127/4
0.122 179/5
0.064 444/2
0.020 455/8
0.010
(2)
(1)
452/2
0.010
64/1
0.324
77/1
0.359
64/2
0.162
77/2
0.180
0.198
180/3
445/2
0.037
451/2
0.097
560/3
0.041
373/4
0.061
458/5
0.094
46
0.154
0.162
48
81
0.121
141
0.336
0.028
146
369
0.046
371
0.045
481/5
0.121
0.178
484
211
0.204
63/1
0.038
464/1
0.096
439/1
0.199
0.085
195/2
149
0.024
151
0.049
463
0.160
583
0.107
448
0.356
127/1
0.133
175/1
0.032
558
0.031
509
0.065
511
0.032
513
0.012
517
0.105
519
0.109
62/3
0.039
508
1.368
498/5
0.053
55
0.105
60
0.117
480/3
0.065 562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 505
0.437 480/2
0.260 402/2
0.073 413
0.085 417
0.202 421/1
0.446 155
0.166 165
0.057 167
0.085 169
0.117 171
0.178 478/2
0.575 16
0.117 18
0.113 20
0.049 22
0.125 451/1
0.081 459/1
0.405 460/2
0.490 180/7
0.202
0.061 91/3
0.040 559/3
32/2
0.077 176/3
0.184 515/2
0.048 91/1
0.041
0.020 449/2
557/2
0.032 498/2
0.053 94/3
0.024
0.041 175/2
453/2
0.061 426
0.077 95/2ख
0.067 253/2
0.028 255/2
0.069 257/2
0.013 456/3
0.192 514
0.210 518
0.117 61/2
0.054 498/1
0.081 10
0.522 499/4
0.595
(2)
(1)
449/4
0.041
464/4
0.131
504
0.279
464/3
0.065
305/1 ख
0.105
0.279
408
416/1
0.034
428/5
0.202
30/3
0.202
0164/5
0.050
166
0.040
168
0.134
170
0.093
172
0.057
15
0.093
17
0.125
19
0.117
0.162
21
0.020
449/1
0.061
559/1
0.445
459/2
0.918
8
32/3
0.081
179/2
0.093
495/2
0.405
91/2
0.032
559/2
0.040
32/1
0.077
176/2
0.161
540/1
0.065
0.809
497/2
499/1
0.591
127/2
0.121
179/3
0.081
425
0.089
0.100
439/2
96/2
0.077
254/2
0.061
256/2
0.069
436/2
0.328
570
0.024
0.202
180/9
367/3
0.135
457
0.487 भाग 1 ]
563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(2) (1)
409
0.089 411
0.043 415/2
0.020 421/3
0.224 95/2क
0.032 252/2
0.081 572
0.055 574
0.049 191
0.032 58
0.077 442
0.045 559/5
0.065 498/4
0.053 499/3
0.595 113
0.388 175/3
0.032 561
0.081 12
0.235 14
0.146 24
0.138 26
0.081 208
0.050 422/2
0.024 427/2
0.229 540
0.244 464/2
0.261 558/2
0.088 156
0.104 158
0.125 160
0.304
0.162 164/2
380/2
0.073
0.074 481/2
528
0.178 4
0.138 6
0.028 52
0.150 69
0.016 72/1
0.162 80
0.032 484/2
0.259 33/2
0.198 381
0.053 461/2
0.267 (1)
(2)
356/1
0.368
0.328
436/1
0.223
569
0.028
410
415
0.105
428/7
0.405
495/3
1.619
166/2
0.190
456/1
0.045
573
0.055
190
0.275
57
0.124
59
0.840
446/1
0.304
0.053
498/3
499/2
0.491
94/4
0.012
127/3
0.121
0.081
179/4
562/1
0.648
0.105
13
0.089
23
25
0.085
198
0.360
421/2
0.069
423/2
0.097
537/4
0.066
63/2
0.116
0.260
480/1
154
0.089
157
0.061
0.065
159
479
0.040
379/1
0.033
458/6
0.094
180/4
0.405
1473
0.526
5
0.097
7
0.069
68
0.032
0.016
71
78/1
0.093
0.069
481/4
0.704
440 564
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 379/2
0.105 481/3
0.074 73
0.393 74
0.174 375
0.162 402/1
0.101 428/2
0.202 429
0.182 431
0.595 134
0.089 136
0.093 186
0.231 178/2
0.336 482/2
0.328 575
0.223 87
0.077 89
0.138 133
0.170 474
0.186 476
0.101 506
0.685 537/2
0.101 500
0.105 34
0.437 308
0.041 404
0.239 406
0.050 428/3
0.809 432
0.105 434
0.020 114
0.065 116
0.138 124
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0.178 435
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0.214 98
0.101 107
0.093 118
0.097 120
0.032 334
0.073 340
0.170 343
0.085
[ भाग 1 (1)
(2)
346
0.113
0.045
348
352
0.717
354
0.057
49/2
0.162
75
0.016
376/1
0.182
407
0.174
0.405
428/6
430
0.109
130
0.579
135
0.267
180/8
0.202
187
0.384
0.214
456
549/2
0.131
86
0.093
88
0.109
90
0.170
473
0.166
0.368
475
477
0.235
659/2
0.674
497/3
2.023
29
0.809
501
0.372
502/1
0.101
403
0.016
0.065
405
414/2
0.101
428/4
0.073
0.109
433
521/2
0.445
115
0.012
0.036
123
0.882
335/2
338
0.163
424
0.049
0.206
376/2
412
0.261
103
0.040
117
0.081
119
0.101
121
0.053 भाग 1 ]
565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 339
0.348 342
0.065 345
0.093 347
0.057 350
0.049 353
0.117 359
0.478 50/2
0.162 129
0,401 132
0.239 194
0.040 101
0.162 502/2
0.603 43
0.267 45
0.275 104
0.016 106
0.012 143
0.073 92
0.032 94/1
0.012 96/1
0.077 108
0.134 174
0.032
0.263 177
179/1
0.061 184
0.024 253/1
0.028 255/1
0.117 257/1
0.012 341
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0.106
0.809 356/2
358
0.073 361
0.113 363
0.109 365
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0.020 1469/1
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0.194 111
0.142 126
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0.134 139
0.077 251
0.073 (1)
(2)
27
0.628
50/1
0.125
83
0.081
85
0.081
192
0.231
0.231
199
30/2
0.507
0.047
558/2
562/1
0.648
571
0.105
131
0.093
193/1
0.269
100
0.125
0.150
184
36
1.210
44
0.117
102
0.040
105
0.045
142
0.032
144
0.352
0.097
93
55/1
0.069
97
0.125
0.065
122
176/1
0.161
178/1
0.332
183
0.368
252/1
0.077
254/1
0.061
256/1
0.073
258
0.020
344
0.142
355
0.101
357
0.579
360
0.243
0.053
362
364
0.170
366
0.069
482/1
0.328
1472
0.198
110
0.113
125
0.259
128
0.263
0.138
138 566
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 250
0.105 11
2.092 49/1
0.134 51
0.101 84
0.109 140
0.138 193/2
0.271 478
0.575 372
0.749 559/5
0.065 562/2
0.648 580/2
2.023
101.184
योग .
(6 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
(ग ) ग्राम- घुघरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 66.367 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2) ग्राम- घुघरी , पटवारी हल्का घुघरी , 14 977/2
0.185 588
0.332 489/2
0.051 498/2
0.067 826/2
0.085 981/1
0.139
0.235 1016/2
524/1
0.057 530
0.214
0.202 999/3
976/2
0.081 1018/2
0.061 809
0.291 837
0.129 494/2
0.143 855/1279
0.138 920
0.237 923
0.069 (1)
(2)
925
0.279
927
0.093
0.206
929
931
0.218
933
0.279
0.017
1138/1
1140
0.057
0.340
885
808
0.255
811
0.129
813
0.093
819
0.081
0.174
821
823
0.170
0.024
870
552
0.227
985
0.409
0.020
461/1
999/4
0.081
852
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935
0.138
963/2
0.024
986/1
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589
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497/2
0.054
803/2
0.101
877
0.093
0.200
999/2/2
0.057
1117/2
0.109
525
531
0.247
494/1
0.144
1017/2
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806
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838
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495/2
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987
0.255
921
0.115
924
0.089
0.170
926
928
0.065
0.162
930
932
0.247 भाग 1 ]
567
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 1137/2/1
0.091 1139/1
0.168 884
0.275 895/1
0.243 810
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0.097 820
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0.125 1146/1
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0.024 (1)
(2)
1010
0.073
1012
0.016
1014
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934
995
0.555
955
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964/1
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980/1
0.555
602
0.081
896/1
0.105
0.073
898
0.040
907
0.045
909
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911
0.020
913
915
0.372
938
0.085
0.450
941/2
0.158
979/2
0.388
851
0.105
936
1017/3
0.234
1108/2
0.081
0.202
917
919
0.061
976/1
0.121
876
0.409
963/1
0.206
1017/1
0.028
1108/1
0.057
487
0.210
0.045
490
801
0.194
803/1
0.547
807
0.134
777
0.040
984/2
0.129
992
0.332
835
0.239
984/2
0.372
844
0.091
873
0.053
1001
0.105
1003
0.024 568
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 1005
0.081 1007
0.146 1009
0.158 1011
0.235 1013
0.061 1015
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954
0.097 956
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0.069 910
0.089 912
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978
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0.032 504
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0.166 996
0.045 586/4.
0.283
(2)
(1)
869
0.117
878
0.199
881
0.085
0.214
890
893
0.053
886
0.073
888
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603
0.012
605
0.210
607
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512
0.279
522
0.010
524/2
0.057
497
0.210
830
0.129
832
0.055
834
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0.142
843
445
0.021
0.247
976/3
990
0.182
0.020
866
895/2
0.251
899/2
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901
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979/3
937
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944
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946
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950
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957
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964/2
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968
973
0.142
975/2
0.400
0.065
980/2
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499
501
0.016
532/1
0.021
583/1
0.210
585
0.539
586/2
0.182 भाग 1 ]
569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 997
0.045 868
0.101 871
0.170 880
0.113 882
0.065 891/1
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0.105 604
0.113 601
0.105 510
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0.101 833
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0.154 (1)
(2)
799/1278
0.348
858
0.129
860
0.117
863/3
0.454
0.045
449
983
0.328
902/1
0.202
904
0.134
906
0.105
939/1
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979/1
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586/5
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471
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475
0.020
0.275
479
491
0.113
994
0.057
532/2
0.021
0.008
533
537
0.057
541
0.114
544/2
0.021
583/3
0.135
857
1.590
586/2
0.182
596
0.057
598
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600
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795
0.049
178
0.030
654
0.061
497/1
0.054
803/2/1
0.101
879
0.138
0.205
999/2/1
776
0.089
805/2
0.567
778
0.435
849
0.036
867
0.142
983/1284
0.146
1133
0.478
1135
0.036
0.186
1137/1
587
0.190 570
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 592
0.258 594
0.154 856
1.590 859
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0.320 903
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0.210 916/2
0.101
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490
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0.030 655
0.030 792
0.010 620
0.049 199
0.049 196
0.030 566
0.041 583/1
0.168 550
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0.040 215
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0.021
[ भाग 1 (1)
(2)
152
0.049
0.030
198/1
184/1
0.041
161/1
0.049
156/1
0.090
124
0.070
0.081
185/1
185/2
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658/1
0.024
267/1
0.030
0.030
725/2
619
0.030
621
0.041
208
0.061
195
0.030
577
0.030
578
0.030
549
0.119
150
0.061
547
0.021
214
0.041
151
0.021
216/2
0.041
157
0.041
122
0.061
155/1
0.041
126
0.021
125
0.101
184/2
0.010
679
0.010
658/2
0.025
267/2
0.031
725/3
0.031
योग .. 66.367
(2) जिसके लिये आवश्यकता है- मेहरो जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम टिकुरी की 1.724 हे. ग्राम रसमोहनी की 2.569 हे. , ग्राम हर्राटोला की 2.119 हे. , ग्राम कचहर की 9.613 हे . , ग्राम मलया की 101.184 हे. , ग्राम घुघरी की 66.367 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जैतपुर, जिला शहडोल, में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. दस- भू-अर्जन- 2013- फा. 572- प्र. क्र. 04-अ-82-2012- 2013-853.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जैतपुर
(ग) ग्राम- कन्ठीटोला
( घ) लगभग क्षेत्रफल-10.621 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम- कन्ठीटोला, पटवारी हल्का शाहपुर नम्बर 53
0.202
700/2
700/4
0.607
0.061
731/1
736/2क
0.066
734
0.073
737/2ख
0.060
1.007
749
739
0.154
707
0.042
710
0.042
716
0.086
633
0.080
673
0.081
686
0.039
659/2
0.020
654/2क
0.020
661/1
0.020
666/2
0.030
666/1
0.020
112/1 क
0.031
114/2
0.168
111 /1 ख
0.029
115/1
0.192
115/2
0.071
(2)
(1)
0.120
257/1
253
0.101
0.090
641/2
36/1
0.010
37/2
0.128
35/2
0.101
0.024
45/1
53/2
0.120
1.011
700/3
728/3
1.619
0.182
731/1 क
0.105
733/1
735
0.362
0.740
736
737/1
0.101
748
0.607
708
0.070
712
0.082
632
0.091
677
0.090
668
0.079
657
0.078
654/1
0.081
654/2ख
0.020
659/2
0.020
0.040
661/2
111/1 क
0.019
113
0.020
239
0.012
112
0.032
64/1
0.080
172/1
0.081
360
0.081
54
0.169
37/1
0.080
35/1
0.020
36/2
0.098
45/2
0.080
53/1
0.120
355
0.040
359
0.041
366
0.042
369
0.041
362/2
0.062 572
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 345
0.051 365
0.041 367
0.081 370
0.038 362/1
0.061
योग . 10.621 (2) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम-शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 23.652 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2) ग्राम-शाहपुर, पटवारी हल्का शाहपुर नम्बर 53 1098/1
0.607 1098/2
0.202 1098/4
0.607 1098/6/1
0.506 1098/6/2
0.506 1098/7
0.607 1098/8क
0.162 1098/9
1.011 1100/2
0.061
0.081 1104/2
1101
0.417 1103/1
0.260 1106
0.660
0.202 1107/4/क/ 1
0.202 1107/4/क/3
1107/6ख
0.809 1098/6/3
0.280 1079/2
0.020 1076
0.080 1072/2
0.160 1070/ 1 क
0.280 828/2
0.166 1063/1
0.280
0.004 807
1062
0.004
(2)
(1)
0.041
233
802/2
0.198
833
0.092
829
0.040
0.020
814
0.040
816/1 ख
467/1
0.040
0.015
466
465
0.045
471
0.041
1107/5
0.709
1098/3
0.607
1098/5
0.809
0.607
1107/2
2.225
1098/6/3
0.809
1107/1
1098/8 क
1.254
0.085
1099
1103/2
0.048
1100/1
0.141
1102
0.308
0.182
1104/1
1107/3
0.607
0.202
1107/4/क/2
0.809
1107/ 6क
1.214
1107/7 ग
824/1
0.080
1079/1 क
0.020
1075/ 1 च
0.080
1071
0.050
1060/2
0.275
0.280
1056/2
785
0.280
1661
0.004
232
0.039
0.280
526/2
803
0.190
0.015
827
813
0.098
0.060
816/1 क
0.280
816/2
467/2
0.016
0.045
469
457
0.048 भाग 1 ]
573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 456
0.080 450
0.101 446
0.079 211
0.081 230/1
0.041 218
0.121 230/2
0.042 188
0.081 146/2
0.081 246
0.118 448
0.121 439/1
0.078 217
0.490 192/2
0.076 19
0.161 192/2
0.071 146/1
0.082 146/3
0.084 122/4
0.162
23.652
योग
(3 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला- शहडोल
( ख) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम- कर्रावन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.337 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2)
ग्राम-कर्रावन, पटवारी हल्का कर्रावन नम्बर 52 1
0.219 405
0.243
2/3
0.809 5
0.174
6/1
0.182
6/2
0.182
69/2
0.243
8/1
0.607
19/1
0.030
69/1
0.417
(2)
(1)
8/2
0.701
10
0.526
20
0.599
21
0.454
62
0.294
64
0.146
69/3
0.243
67
0.36
71/2
1.003
4/2
1.011
2/2
0.563
3/1
0.174
3/2
0.174
3/2
0.174
4/1
0.809
0.023
7/1
4/3
0.607
4/4
0.607
7/2
0.046
0.069
9
19/2
0.031
16
0.102
0.014
63
0.105
0.206
65
66
0.105
70
0.085
योग .. 12.337
(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- शाहपुर जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम कन्ठीटोला की 10.621 हे . ग्राम शाहपुर की 23.652 है. ग्राम कर्रावन की 12.337 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र. दस- भू-अर्जन-2013- फा. 569-प्र. क्र. 05- अ- 82-2012- 2013-852.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह 574
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जैतपुर
(ग ) ग्राम- सिडली
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.991 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
ग्राम-सिडली, पटवारी हल्का सिडली नम्बर 40 1612/2
0.034
1628
0.081
1413/2
0.065
1613
0.092
1636/2
0.060
1438
0.081
1415
0.316
1419/1
0.069
1421
0.207
0.267
1424
0.090
1605
1607/1
0.121
1609
0.150
1392
0.117
1380/1
0.263
1631/2
0.020
1418
0.219
1420/2
0.061
1436/1
0.069
1607/2
0.304
1423
0.223
1445
0.166
1377
0.138
1414
0.478
1384
0.016
1381/2
0.150
1385
0.016
1387
0.166
1413/1
0.113
1611
0.186
[भाग 1
(2)
(1)
1612/1
0.035
1629
0.096
1627
0.154
0.498
1614
1437
0.125
0.061
1413/3
1416
0.129
0.226
1420/1
1422
0.162
1433
0.267
1606/1
0.251
1608
0.202
1624/1
0.421
1393
0.394
0.020
1631/1
1380/2
0.405
0.101
1419/2
0.105
1435
1606/2
0.105
1624/2
0.101
1425
0.404
1376
0.186
1378
0.170
1383
0.028
1381/1
0.125
1382
0.125
1386
0.057
1388
0.150
1417
0.304
1626
0.526
1390
0.190
0.105
1394
1396
0.595
1398
0.142
1400/1
0.106
1406
0.595
0.700
1412
1428
0.235
0.255
1430
1400/2
0.303
1404
0.299
1391
0.170
0.053
1395 भाग 1 ]
575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 1397
0.097 1399
0.020 1405
0.600 1407
0.070 14727
0.036 1429
0.400 1631/3
0.020 1403
0.174 1617
0.555
योग .. 15.991 (2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
( ग ) ग्राम- ढोलकू
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.020 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2) ग्राम-ढोलकू , पटवारी हल्का ढोलकू नम्बर 37 434/3
0.018 718
0.028 667
0.020 446
0.040 1495/2
0.020 1496/1
0.048 665
0.024
0.060 595
581
0.072 236
0.030 261
0.060 264
0.040
0.060 1502
1504
0.036 1507
0.020 214
0.020 216
0.020 221
0.015 698
0.044 275/1
0.044
0.080 285
291/1
0.036
(2)
(1)
0.056
1330
1506
0.036
434/1
0.017
435
0.052
0.020
286/2
0.056
579
0.015
273
685
0.032
0.020
1495/1
1495
0.040
1497
0.040
274
0.060
0.026
577/1
235
0.104
260
0.048
263
0.030
1501
0.052
1503
0.040
1505
0.040
573/2क
0.050
215
0.032
218
0.032
697 ल
0.048
699
0.052
0.048
277
287/2
0.028
726
0.032
577/2
0.026
0.036
1531
751
0.030
0.010
284/2
287/ 1 ख
0.014
291/ 2ख
0.012
0.028
668
1496/2
0.048
445
0.028
0.028
451
0.068
448
596
0.052
666
0.028
0.004
680/2
222
0.015
681/1
0.026
593
0.058 576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 659
0.028 589/1
0.060 219
0.056 286/1
0.020 291 /2क
0.012 408
0.320 275/2
0.044 442
0.080 681/2
0.026 719
0.030 721
0.060 664
0.048 592/1
0.015 427
0.032 447
0.060 730
0.060 589/2
0.060 597
0.028 680/1
0.004
0.020 694
684
0.060 592/2
0.015
0.020 594
450
0.008 425
0.060 284/1
0.010 287/ 1 क
0.014 573/1
0.100 426
0.032 434/2
0.017 1532
0.060 1331
0.040 720
0.069
योग .. 4.020 (3 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जैतपुर
( ग ) ग्राम- बलबहरा
[भाग 1 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.357 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम- बलबहरा , पटवारी हल्का बलबहरा नम्बर 33 779/2
0.020
1074
0.020
0.022
695/1 ख
483
0.030
0.036
704/2
717
0.044
0.050
683/2
762/1
0.024
0.060
827/1
826
0.036
0.020
699
0.030
775/1/1
683/1
0.074
0.024
688/3
681
0.040
0.015
780/1/2
0.015
780/2
481
0.060
0.064
684
0.040
697
700
0.040
0.022
695/3
762/3
0.240
698
0.040
682/2
0.028
1090
0.040
0.024
762/2
827/2
0.060
775/2
0.060
695/1क
0.022
682/1
0.028
688/2
0.024
689/1
0.040
1718/1
0.015
718/2
0.020
775/1/2
0.030
690/1
0.024
0.015
715
688/1
0.024 भाग 1 ]
577
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 689/2
0.040 828
0.104 830
0.096 836
0.072 776
0.060 1089
0.032 718/1/1
0.020 779/1
0.020 716
0.060 704/1
0.036 702
0.008 829
0.061 835
0.192
0.015 780/1/3
680
0.020 765/2
0.015
0.015 780/1/1
765/1
0.015
योग 2.357 (4) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम- बरगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-36.097 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2)
ग्राम-बरगवां , पटवारी हल्का बरगवां नम्बर 39 795/1
0.054 808
0.028 1663/4
0.064 783/2
0.105 786/2
0.072
0.182 833/2
1829
0.170 841
0.047 1675
0.117 1677
0.393 838
0.798 828
0.995
(2)
(1)
0.235
836/1
791/2
0.181
1774/2
0.750
1673/2
1.619
0.624
1825
0.260
835/2
1775/3
0.809
0.210
1672/2
829
0.121
0.316
831
1678/ 1ख
1.105
822
0.251
825
0.032
827
0.036
1824
0.129
804/1
0.405
823/2
0.405
0.180
795/3
807
0.036
813/1
0.131
840
0.380
784/2
0.061
787/2
0.369
0.101
839/2
0.606
1665
1674
0.664
1676
0.308
0.178
1827
820/2
0.607
1672/1
0.683
782/2
0.302
0.087
1662
795/4
0.304
1663/5
0.064
782/1
0.564
1.214
1673/3
1671
0.138
836/2
0.239
830
0.672
0.825
1667/2
0.202
809
824
0.077
826
0.049
1823
0.057 578
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2)
0.040 795/3
818/2
0.619 1670
0.761 775
0.060 789
0.008 767/1
0.030 805
0.089 813/2
0.193 821/2
0.049 788
0.040 821/1
0.405 1663/2
0.064 815
0.061 817
0.057 818/1क
0.113 837
0.243 1667/1
1.121 1842/2
0.044
0.020 784/1
0.264 787/1
776
0.202 779
0.117 781
0.049 834
0.295 833/1
0.202 535/3
0.230
0.166 791/3
820/3
0.607 783/3ख
0.040 786/3
0.370 810
0.097 812
0.049 422/3ख
0.002 442/4
0.002 927/2
0.032 916/2
0.020 1727/2
0.004
0.027 1766/3
0.032 1751
1770/2
0.014 428/2ख
0.020 923/3
0.032
0.020 1031
1506/1
0.006 (1)
(2)
0.036
1741
1241
0.016
0.120
1508
0.024
1444
0.027
1766/2
1509/4
0.024
1142
0.020
0.061
790
0.420
791/1
0.133
806/2
0.223
819/2
823/1
0.085
0.101
818/1ख
1663/3
0.064
0.514
814
816
0.053
0.134
806/1
819/1
0.221
1666
0.312
835/1
0.405
783/3क
0.239
0.076
786/1
0.048
783/1 ख
0.077
778
780
0.016
1842/1
0.045
783/1 क
0.033
839/1
0.405
0.202
782/3
0.030
767/2
785
0.247
784/3
0.150
0.983
1678/3
811
0.012
0.162
1822
0.020
428/2क
0.040
427/5
0.028
1743/2
0.018
1720/2
0.024
1440
0.032
1751
0.028
1753
0.060
1729
0.032
927/1 भाग 1 ]
579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 1029
0.044 444/1
0.050 442/3क
0.002
0.006 1506/2
1844
0.012 1443
0.080 1282/3
0.008 1509/3
0.024 1449
0.008 1286/1
0.032 997
0.040 1244
0.052 1286/2
0.032 455
0.034 1035
0.040 1041
0.040 1305
0.010 1313
0.040 428/3
0.040 960/1
0.040 427/1 क
0.015 461/1
0.026 1290
0.072 1706
0.060 1750
0.028 427/2
0.040 450
0.092 1155
0.096 442/2
0.002 461/2
0.026 1282/2
0.008
0.032 1297
1436
0.052 919/2
0.032
0.008 1749
1032
0.104 1510/2
0.016 916/3
0.020 1725
0.008 1295
0.030 1042
0.048 926/3
0.035 1288/1
0.027 961
0.052
(2)
(1)
963
0.040
1510/1
0.016
1224
0.024
1720/1
0.018
1743/1
0.028
0.072
1161
0.036
946
0.030
1717/1
0.036
918/1
0.032
919/1
0.020
1737
1150
0.050
960/2
0.040
953
0.052
453
0.056
456
0.036
1040
0.056
1154
0.032
1312
0.052
1288/2
0.027
995
0.164
444/2
0.012
427/1ङ
0.015
926/2
0.035
0.008
1282/1
1707
0.010
316
0.040
427/4
0.040
452
0.028
1141
0.044
1717/3
0.030
319
0.016
427/1 ख
0.015
1315
0.080
1439
0.080
1509/2
0.024
1755/2
0.060
1033
0.056
0.004
1511/2
918/2
0.036
427/ 1 ग
0.015
0.032
1296
926/1
0.035
1766/4
0.027 580
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 427/1 च
0.015 962
0.040 1770/1
0.014 1511/1
0.004 916/1
0.020 1727/1
0.004 427/1 घ
0.015 945
0.056 1509/5
0.024 1717/2
0.030 1720/3
0.018 1509/1
0.024 1755/1
0.060 1151
0.024
36.097
योग .
(5 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम-जमुडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 86.661 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2)
ग्राम-जमुडी, पटवारी हल्का बरगवां , नम्बर 39 692
0.275 841/2
0.688 464
0.150 466
0.194 468
0.101
0.176
690
725
0.384 880
0.050 731
0.291
680
0.219 739/1
0.081
584/3 ब
0.202 737
0.344 741
0.061
762
0.320 827
0.299
812/4
1.416 753
0.166
[ भाग 1
(2)
(1)
830/2
0.147
887
0.251
732/2
0.077
766
0.356
2
0.112
5
0.020
7
0.372
10
0.607
13
0.049
0.202
764
767/2
0.113
768/2
0.101
840/3
0.688
820
0.328
834
0.652
0.405
846/9
848
0.166
850
0.142
795
0.182
0.235
797
824
0.206
714
0.080
0.271
747
750
0.668
693/1 ख
0.069
463
0.038
465
0.190
467
0.445
688
0.060
0.085
724
726
0.105
0.050
881
0.295
589
0.276
305/1
723
0.178
0.243
722/2
0.206
738
761
0.332
826/4
0.813
831/2
0.215
879
0.112 भाग 1 ]
581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 826/2
0.813 831/1
0.210
0.356 888
733
0.202 767/1
0.109 4
0.221 6
0.234 9
0.020 11/2
0.205 732/1
0.153 765
0.195 768/1
0.097 771
0.283
0.210 819
833
0.417 666/2
0.074 846/1433
0.486 849
0.247 666/3
0.073 796
0.324 822
0.223 829
0.926 746
0.368 749
0.603 751
0.765 752
0.522 757
0.190 812/3
0.388 812/2
0.607 821
0.182 836
0.652 470
0.068 843/3
1.214 684
1.676 892/2
0.148 474
0.045 893
0.380 870
0.150 852
0.316 666/1
0.073
0.526 678/2
(2)
(1)
845
0.510
851
0.142
918/4
0.607
826/1
0.207
0.255
889
800
0.413
803
0.190
0.063
716
719
0.061
679/1
1.853
679/2
0.624
832/1
0.340
780
0.360
0.139
804
0.340
916
919
0.603
923
0.214
674
0.136
0.032
854/1
855
0.421
0.210
826/5
0.210
823
0.166
770
775
0.567
830/3
0.147
713
0.061
728
0.200
0.613
678/1 ख
0.485
843/1 ग
0.182
809/6
844
0.547
756
2.213
842
0.829
846/10
0.809
0.182
809/1
835
0.539
469
0.324
843/2
1.214
2.032
843/ 1 ख
475/2
0.104
599
0.190 582
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 892/1
0.170 896/2
0.809 812/6
0.809 853
0.206 846/ 1ख
0.607 691
0.125 847
0.441 839
0.733 832/2
0.336 830/5
0.040 890
0.263 801
0.166 715
0.070 718
0.198 720
0.178 686
0.146 826/3
0.405
0.219 769
802
0.202 915
0.441 318/3
0.793 922
0.455 673
0.230 809/8
0.091 854/2
0.064 675
0.174 830/6
0.040 825
0.174 774
0.656 809/7
0.486 830/7
0.111 727
0.397 736
0.247 840/1
0.890 809/5
0.182 809/3
0.182 846/4
0.405 846/8
0.304 882
0.302 884
0.072 (1)
(2)
590
0.308
592
0.235
682/2
0.170
891
0.437
739/2
0.385
745
0.142
838
0.462
840/2
0.809
0.890
830/8
815
0.162
817
0.384
907/1
0.202
0.065
909/1
911/1
0.420
907/3
0.154
0.421
911/2
0.405
841/3
758/2
0.016
907/2
0.202
892/3
0.148
0.259
743
760
0.482
918/2
0.809
735
0.138
0.129
773
0.223
830/9
1001/1
0.050
1004
0.020
1012
0.032
1061
0.040
1009/2
0.030
1035
0.040
1067/2
0.018
1052/2
0.026
1055
0.048
0.026
1052/1
1091
0.044
928/2
0.015
928/1
0.015
922
0.050 भाग 1 ]
583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
(1)
(2) 929
0.320 1070
0.048 1010/2
0.034 1065
0.056 846/11
0.202 883
0.045 305/2
0.267 591
0.077 593अ
0.154 846/5
1.193 584/1
0.065 722/1
0.121 799
0.122 894
0.886 846/6
1.206 814
0.441 816
0.227 818
0.190 908
0.458 910
0.271
0.506 693/1क
909/2
0.421 776
0.040 584/2
0.150
1.011 794/2
0.105 475/1
687
0.676 759
0.486 763
0.178 734
0.729 772
0.401 812/7
1.416 1057
0.040 1003
0.060 1008
0.060 1053/1
0.010 1062
0.052 1034/2
0.030 1089
0.052 1056/2
0.018
(2)
(1)
0.010
1053/2
0.020
1092/2
0.018
1056/1
0.020
1092/1
1028
0.120
0.140
914
926
0.700
0.015
1069
0.030
1009/1
0.030
1034/1
1067/1
0.018
0.016
1068/2
1073
0.048
966
0.050
0.015
982/1
1001/2
0.050
979
0.036
0.034
1010/1
0.016
1068/1
1074
0.020
980
0.040
0.015
982/2
965
0.692
981
0.060
1001/3
0.050
योग 86.661
(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- बरगवा जलाशय योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम बरगवा की 36.097 हे. , ग्राम बलबहरा की 2.357 हे . , ग्राम ढोलकु की 4.020 हे. , ग्राम सिडली की 15.991 हे . , ग्राम जमुडी की 86.661 हे. निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जैतपुर , जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
584
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013
क्र. D -635-दो- 3-103-2008.- श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 11 फरवरी से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चवालीस दिन का अर्जित अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश (नियम) , 1977 के नियम 33 के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 27 से 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013
क्र. C - 933- दो- 2-69-2000.-श्री आनन्द मोहन खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 से 27 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
क्र . C- 935- दो-2-30-2007.- श्री बी. पी . माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 937- दो- 2-20-2005 .- श्री डी . के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर के एवं पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 939- दो- 2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 941-दो- 2-53-2009.- श्री एम.पी.एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 943-दो- 2-33-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 945- दो- 2-15-2008.-श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 नवम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
585 क्र. C - 951- दो-2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ ब्यावरा को दिनांक 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 637-दो-2-45-2011.- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 19 से 30 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 639- दो- 2-27-2011.- श्री जे . पी. माहेश्वरी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2012 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
Jabalpur, dated 28th January 2013 No. 944 - CJ - I - 161 . Vide order No. C - 2785 - C.J.I.- 161 , dated 2nd May 2005, Shri Ashok Kumar Jain, the then Additional District Judge , Satna was placed under suspension with immediate effect and was directed that during pendency of departmental enquiry , his headquarter shall be at Alirajpur.
Vide Order No.C - 4410 , dated 23rd August 2005, headquarter of Shri Ashok Kumar Jain , during period of suspension was changed from Alirajpur to Dhar .
586
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013
As directed headquarter of Shri Ashok Kumar Jain , the then Additional District Judge , Satna Shall be at District Court , Jabalpur . Hence , Shri Ashok Kumar Jain is directed to submit his joining report within Seven days , from the date of receipt of this order , District Judge , Jabalpur is hereby authorized for payment of Subsistance Allowance as per rule .
By order of the High Court, M. K. MUDGAL Jabalpur :
Dated : 28th January 2013 . Principal Registrar, (Inspection & Vigilance) .
जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013
क्र. D- 686-दो - 2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ.एस.डी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में दिनांक 3 से 4 जनवरी 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013
शुद्धि-पत्र
क्र. C- 924-तीन-10-40-78- संशोधन- 7.-उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 8 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 5446-
[भाग 1 तीन- 10-40-78- संशोधन ( भाग -7 ) , दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है : - " अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ क्रमांक 942 ( 10 ) के अनुक्रमांक 5 के कॉलम नं. (6 ) में सेंधवा के सामने अंक 2 के स्थान पर अंक 1 पढ़ा जावे . "
CORRIGENDUM
The High Court of Madhya Pradesh hereby issues corrigendum of the English version of its Notification No.D- 5446 - III - 10-40-78 -Amendment ( Pt . - VII ) dated 19th October 2012 which was published in Madhya Pradesh Rajpatra (Extra - ordinary ) , dated 8th November 2012 as under :-
" In the English Version at Page No. 942( 10) Column No. (6) of Serial No. 5 the number written as "2" be read as " 1 " in front of Sendhwa. "
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2013
क्र. 122 -गोपनीय- 2013 - दो - 3-4-2013 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी सपना भारती , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अलीराजपुर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती सपना भारती कतरौलिया " पति " श्री संतोष कतरौलिया " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
आदेशानुसार सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 87 - गोपनीय - 2013 - दो - 3-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक
कहां से नाम
कहांको
(2)
(1)
(3)
(4)
भोपाल
मंदसौर
1 श्री मोहम्मद मूसा खान , उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(5)
मंदसौर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.