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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 15 February 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
07
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-02-15.07.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013 - माघ 26, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. ई- 5-593 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार बर्णवाल , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

491

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-781- आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस . , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 3 से 18 जनवरी 2013 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 31 जनवरी 2013 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री आर. के. माथुर की अवकाश की अवधि में कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार श्री विनोद सिंह बघेल , भाप्रसे . अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर के स्थान पर अब श्री योगेन्द्र शर्मा, भाप्रसे. ( 99 ) कलेक्टर , सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

492

(3) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री योगेन्द्र शर्मा , कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 4) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं 3 , 5 एवं 6 यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. ई - 5-774- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 एवं 16 , 17 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अजीत कुमार की अवकाश अवधि में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत कुमार द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रियंका दास , कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रभार से मुक्त होंगी .

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को , अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-802- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस. , आयुक्त - सह- संचालक , भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को दिनांक 4 से 15 फरवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 16 , 17 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आर. ए. खण्डेलवाल की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे . सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

[ भाग 1

भध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4) श्री आर . ए. खण्डेलवाल द्वारा आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूरज डामोर उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-481 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस . , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक , स्कूल ऑफ गुड गवर्नेस को दिनांक 23 नवम्बर 2012 ( एक दिन ) का अर्जित अवकाश , कार्योत्तर स्वीकृति किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-887 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , मैहर जिला सतना को दिनांक 28 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 एवं 27 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मैहर जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. ई - 5-859- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री भरत यादव , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. ई - 1-450-2012-5- एक.- भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2000 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे . का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. अधिकारी का नाम

(2)

(1)

वर्तमान पदस्थापना (3) 1 श्री शोभित जैन

अपर मिशन संचालक,

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल .

2 श्री विवेक कुमार पोरवाल कलेक्टर, बालाघाट 3 श्री संदीप यादव

कलेक्टर, गुना

4 श्री कवीन्द्र कियावत

कलेक्टर, सीहोर

कलेक्टर, देवास 5 श्री महेश कुमार अग्रवाल

6 श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल.

7 श्री मनोहर लाल दुबे कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग.

संचालक,

8 श्रीमती रेणू पंत

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.

9 श्री शिवनारायण रूपला कलेक्टर, रीवा

10 श्रीमती जयश्री कियावत कलेक्टर, झाबुआ 11 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह सलूजा अपर आयुक्त ( राजस्व) ग्वालियर एवं चंबल संभाग.

(1)

(2)

(3) 12 श्री अशोक देशवाल

अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर.

कलेक्टर, खण्डवा 13 श्री नीरज दुबे

कलेक्टर, कटनी 14 श्री अशोक कुमार सिंह

15 श्रीमती रेनू तिवारी

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग.

2. श्री मनोहर लाल दुबे , भाप्रसे . ( 2000 ) , कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से उन्हें पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के स्थान पर पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग घोषित किया जाता है . शेष पदस्थापना यथावत रहेगी.

3. श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे. ( 2000 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग पदस्थ किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. ई - 5-667 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 6 से 8 फरवरी 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री पी . के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस . , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना, कमिश्नर , इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगी.

( 5) अवकाशकाल में श्री पी . के . पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

494

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-781 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस . , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 3 से 31 जनवरी 2013 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए- 5-02-2013 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अ. क्र.

कुल दिन

अभियुक्ति अवकाश अवधि

अवकाश का प्रकार

(1) (2)

(3) (4)

(5) 1. दिनांक 4-12-2012 4 दिन से 7-12-2012 तक

अवकाश के पश्चात् दिनांक 8 एवं 9 दिसम्बर

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश

2012 के सार्वजनिक

अवकाश का लाभ उठाने

कीअनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए- 5-01-2013 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती एस. आर. बाघमारे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अ. क्र.

कुल दिन

अवकाश अवधि

(1) (2)

(3)

अवकाश का प्रकार (4)

अभियुक्ति (5)

अवकाश के पूर्व में 1. दिनांक 3-12-2012 12 दिन से 14-12-2012 तक.

दिनांक 2-12-2012

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

तथा अवकाश के पश्चात्दिनांक 15 एवं

16-12-2012 तक के

सार्वजनिक अवकाश

का लाभ उठाने की

अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

[भाग 1 Bhopal the 31st January 2013

No. E- 1-450-2012-5-1 (A) .--In pursuance of Rule 5( 7 ) ofthe IAS (Pay) Rules , 2007 , the following IAS Officer is granted proforma promotion to the Seclection Grade in IAS with effect from 1st January 2013 :-

Smt . Sonali N. Vayangankar IAS (MP : 2000)

Vice Chairman & Managing Director , Mahila Arthik Vikas Mahamandal Mumbai (Maharashtra) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ANUBHA SHRIVASTAVA , Dy . Secy . (Personnel) .

भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. ई - 5-864- आयएएस- लीव - 5- एक- श्री विशेष गढ़पाले, आयएएस. , तत्का. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत, दिनांक 19 , 20 एवं 25 , 26 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. एफ- 5-4-2012 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:-

क्रमांक

(1)

जिला (3) नाम (2)

1

मण्डला श्री मुक्तेश मोदी भाग 1 ]

495

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. एफ- 22-14-2000-ई - चार. राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2012 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 ( क्रमांक 63, सन् 1951 ) की धारा 10 ( ए ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेश चतुर्वेदी, तत्कालीन उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री टी. धर्माराव , उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन को मध्यप्रदेश, वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 327-3636-2012- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्यूअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल , ग्वालियर के लिये श्री गोपाल झा ( गुरू) पुत्र श्री राजेन्द्र झा, निवासी नारंगी बाई मंदिर के पीछे , माधौगंज , लश्कर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव .

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. एफ- 6-1-2013-50-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करती है . अर्थात्: -

अनुसूची

जिले का नाम

क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(3)

(1)

प्रधान मजिस्ट्रेट का का नाम एवं पदनाम (4) 1

रतलाम

रतलाम श्रीमती प्रवीणा व्यास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

No. F- 6-1-2013-50-2 . In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 ( No. 56 of 2000 ) the State Government hereby designates Judicial Officer as specified in column (4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof, for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S. Name of the Name of

ofthe

District

Name of the Principal Magistrate & Designation No. Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(1) (2)

(4)

(3)

1 Ratlam Ratlam Smt . Praveena Vyas Cheif Judicial Magistrate.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

496

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013

फा. क्र. 1 (बी ) -12-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मेवालाल शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक तहसील लहार, जिला भिण्ड नियुक्त करता है, यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

टीप.- श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के जन्म प्रमाण- पत्र के आधार पर उनकी जन्म तिथि 16 मई 1956 ( सोलह मई उन्नीस सौ छप्पन) और उनकी 62 वर्ष की आयु दिनांक 16 मई 2018 (सोलह मई दो हजार अठ्ठारह ) को पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013

फा. क्र. 3 ( सी ) -8-86 - इक्कीस ब( एक ) .- राज्य शासन , श्री आदित्य चौबे , अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- ( रुपये दो हजार पांच सौ ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है .

2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याया प्रशासन ( 102) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र . 3 ( सी ) -8-86- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- ( रुपये दो हजार पांच सौ ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याया प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव म. आपटे , अतिरिक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. बफा- स.श्र.ई. - 2013. - मैं , मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 ( क्र. 25 सन् 1958 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4 ( ए) -5-2011 - ए-16 , भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2011 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई 2011 में प्रकाशित ) द्वारा इन्दौर जिले के स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है , में साप्ताहिक अवकाश दिवस निम्नानुसार घोषित करता हूं:-

स्थानीय क्षेत्र क्र. (1)

जिला (2)

(3) 1

बेटमा इन्दौर

साप्ताहिक अवकाश दिवस

(4)

शनिवार

उपरोक्त क्षेत्रों के हेअर कटिंग सेलून दुकानों के लिए साप्ताहिक अवकाश दिवस मंगलवार घोषित करता हूं.

जे. एस. उद्दे , सहायक श्रमायुक्त.

भाग 1 ]

497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. 18 -स्थापना- स्था. अव.-51-5-2013.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2013 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

क्रमांक

त्यौहार का नाम

दिन

अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (1)

(2)

(5)

(3)

दिनांक (4)

1

29-3-2013

संपूर्ण जिले में

गुरुवार

होली भाईदूज

2

शनिवार

7-9-2013

मेला छिमछिमा हनुमान जी

तहसील विजयपुर/वीरपुर 3

सोमवार

9-9-2013

गणेश चतुर्थी

तहसील श्योपुर/बड़ौदा/कराहल 4

5-11-2013

मंगलवार

दीपावली भाईदूज

सम्पूर्ण जिले में यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/ उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश

क्र. 550-10- भू-अर्जन-2013

अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

करारनामा

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो , परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, जिला अनूपपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-10- 2012-सात-2ए, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2012 एवं आदेश क्रमांक एफ-12-08-2012 - सात-2 ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय

होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु जल आपूर्ति के लिए सोन नदी पर प्रस्तावित बराज का निर्माण तथा निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि हेतु तहसील अनूपपुर/ जैतहरी, जिला अनूपपुर में स्थित ग्राम धुरवासिन में 51.987 हे . , ग्राम कोटमी 2.830 हे. , एवं ग्राम पड़ौर में 7.313 हे. , क्योंटार 67.170 हेक्टे. , कुसुमहाई 20.717 हेक्टे. , रोहिलाकछार 26.757 हेक्टे. कुकुरगोड़ा 1.214 हेक्टे. एवं चोलना 1.320 हेक्टे. कुल रकबा 179.308 हेक्टे. भूमि 498

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

[भाग 1 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:-

1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय- समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.

1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.

1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास प्रस्ताव में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.

1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू- अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे , अन्यथा भू-अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी .

2. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित एवार्ड राशि रुपये 50809880/- ( पांच करोड़ आठ लाख नौ हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र ) एवं 10 प्रतिशत राशि 5080988/ - ( पचास लाख अस्सी हजार नौ सौ अठासी रुपये मात्र ) योग राशि 55890868/ - ( पांच करोड़ अठावन लाख नब्बे हजार आठ सौ अरसठ रुपये मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.

3. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे .

4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .

7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत हीं होगा अन्यथा नहीं होगा.

9. यदि कंपनी दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

भाग 1 ]

499

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

11 . पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

13 . भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें कम्पनी को मान्य होंगी.

15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.

16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर एवं एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.

17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है , स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी . ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी.

18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.

19. कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी .

यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर - दबाव के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष हस्ता./-

(जोगेश प्रसाद माहातो ) परियोजना प्रमुख, एम.बी.पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, अनूपपुर

हस्ता./- (जे. के. जैन ) कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश .

गवाह के हस्ताक्षरः -

1. हस्ता./- ( श्री एम. आर. उपाध्याय )

2. हस्ता./- (श्री कुलदीप सिंह ) 500

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

[ भाग 1 क्र. 551-10- भू-अर्जन-2013

अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

करारनामा

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड , होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, जिला अनूपपुर ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-16- 2012- सात-2 ए, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2012 तथा कलेक्टर, अनूपपुर के द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

एम. बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय

होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स , कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु ऐश पाइप लाइन निर्माण में आने वाली तहसील जैतहरी के ग्राम अमगवां की भूमि 2.756 हेक्टे. एवं गुंवारी की भूमि 0.581 हेक्टे. कुल रकबा 3.337 हेक्टे. के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:-

1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय - समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.

1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.

1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.

1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू- अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी .

1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे , अन्यथा भू-अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी .

2.

परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित बाजार मूल्य की एवार्ड राशि रुपये 989480/ - ( नौ लाख नवासी हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र ) एवं 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज की राशि 98948/ - ( अन्ठान्नवे हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये मात्र ) कुल योग राशि 1088428/ - ( दस लाख अट्ठासी हजार चार सौ अट्ठाइस रुपये मात्र ) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.

3. संबंधित कम्पनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे.

4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

भाग 1 ]

501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

7.

भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेंचने , बन्धक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ही होगा अन्यथा नहीं होगा.

9. यदि कंपनी दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

13. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्ते कम्पनी को मान्य होंगी.

15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा .

16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, अनूपपुर एवं एम.बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.

17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमे अकुशल/ कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है , स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी. ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी.

18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.

19. कंपनी के द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.

यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर - दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

प्रथम पक्ष

हस्ता./-

(जोगेश प्रसाद माहातो )

परियोजना प्रमुख,

द्वितीय पक्ष हस्ता./- (जे. के. जैन ) कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

एम.बी.पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, अनूपपुर

गवाह के हस्ताक्षरः -

1.

हस्ता./-

( श्री एम. आर. उपाध्याय )

2.

हस्ता./-

(श्री कुलदीप सिंह ) 502

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

[ भाग 1 क्र. 552-10- भू-अर्जन -2013

अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

करारनामा

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर ( म.प्र. ) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, जिला अनूपपुर ( जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है ) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है ) जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-09- 2012-सात-2ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 तथा कलेक्टर , अनूपपुर के द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

एम. बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय

होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र. ) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु रेल्वे लाइन एवं रेल्वे साइडिंग निर्माण में आने वाली तहसील जैतहरी , ग्राम जैतहरी , जिला अनूपपुर का में स्थित भूमि का रकबा 24.749 हेक्टे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:-

1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति , मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय - समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.

1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.

1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास प्रस्ताव में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.

1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू- अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे , अन्यथा भू- अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी.

2. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित बाजार मूल्य की एवार्ड राशि रुपये 29698800/ - (दो करोड़ छियान्नवे लाख अंठान्नवे हजार आठ सौ रुपये मात्र ) एवं 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज राशि 2969880 / - ( उन्तीस लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र ) कुल योग राशि 32668680/ - ( तीन करोड़ छब्बीस लाख अरसठ हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र ) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.

3. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे .

4. कम्पनी के संबंध में करारनामा , बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

503 6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेंचने , बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ही होगा अन्यथा नहीं होगा.

9. यदि कंपनी दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

13. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्ते कम्पनी को मान्य होंगी .

15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.

16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, अनूपपुर एवं एम.बी.पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा .

17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमे अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी . ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी .

18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.

19 . कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा , योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.

यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर- दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

प्रथम पक्ष

हस्ता./-

(जोगेश प्रसाद माहातो )

द्वितीय पक्ष हस्ता./- (जे. के. जैन ) कलेक्टर,

परियोजना प्रमुख,

एम.बी.पावर ( म.प्र. ) लिमिटेड, अनूपपुर

जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश.

गवाह के हस्ताक्षरः-

1.

हस्ता./-

( श्री एम. आर. उपाध्याय )

2.

हस्ता./-

( श्री कुलदीप सिंह ) 504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[भाग 1 संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 12-13-63.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना , पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु महाकौशल शुगर मिल प्रा. लि. बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

जिला/तहसील

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) क्र. (1)

क्रय केन्द्र (3)

(2)

ग्रामों की संख्या (4)

(5) 1

4131.05

107

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/नरसिंहपुर

2

114

4214.40

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/गोटेगांव

8345.45

योग .. 221

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई , नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची

सत्र 2012-13

तहसील - नरसिंहपुर

क्रमांक ग्राम कोड

ग्राम का नाम

प.ह. नं.

आच्छादित गन्ना फसल

का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

परिवहन का साधन कारखाने से दूरी (कि.मी. )

उत्पादकता @ 50 टन हेक्टेयर

क्रय केन्द्र का नाम

मडी

जड़ी

कुल योग (हेक्टेयर में)

नोरपा

पैराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)

(1) ( 2) (3) (4)

(9) (10)

(12) (13) (5) ( 6) (7) (8)

(11)

1

0

3

101 बचई

551.70

5.57 3.49

5.52

1.98 11.03

ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट

" 2 102 करहैया

26

3 44.20 40.84 18.02 103.05 5152.50 51.53 ट्रेक्टरट्राली

" 3 103 बबरिया

3

8.96

2262.30

26

22.62

13.66 45.25

22.62 ट्रेक्टर ट्राली 4

4

26

34.10 27.06 11.29

3622.40

72.45

36.22

104 मेहमदपुर

ट्रेक्टर ट्राली

" 5 105 अगरिया 26

4 10.44

3.27

11.29

1249.75 12.50

25.00

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 6

26

5 30.97

कन्हारपानी

25.40

3189.75

106

7.43 63.80

31.90 ट्रेक्टर ट्राली

" 24

5 27.67 20.42 19.40

33.74

107 मुरली पौडी

67.49 3374.40

7

ट्रेक्टर ट्राली

" 8

25

5 66.64 34.86

128.93 6446.25 64.46

27.42

108 चौराखेड़ा

ट्रेक्टर ट्राली

" सलैया

9 109

25

5 19.49 10.96 3.76 34.21 1710.30 17.10 ट्रेक्टर ट्राली 6

10 110 डागीढाना 24

51.16 28.39 20.00

4977.00

99.54

49.77

- " -

ट्रेक्टर ट्राली 11 111 बागपौडी 24

12 30.28

2623.45 26.23

13.78 8.42 52.47

ट्रेक्टर ट्राली 12

8 18.79

7.03

2195.75

24

43.92

21.96

18.09

112 मुडिया

ट्रेक्टर ट्राली भाग 1 ]

505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7)

(9)

(8)

(11) (12) (13)

(10)

13

24

8 10.44 5.48 3.27

959.25

19.19

9.59

113 हनुमंत पौड़ी

ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट

" 14

24

8 49.42 37.02

111.98 5598.88 55.99

114 बैहर पौड़ी

25.54

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 15

डोकरघाट

115

14

12 38.63 21.75 12.18 72.55 3627.55 36.28 ट्रेक्टर ट्राली 16 116 भरवारा

14

13

37.52

3701.00

10.96

25.54 74.02

37.01 ट्रेक्टर ट्राली

" 17 117 खमतरा

20

14 31.67 23.41

34.22

13.37 68.44 3421.95

ट्रेक्टर ट्राली 18

पांसी

118

15 10.09

14

15.52 7.92

1676.65 16.77

33.53

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 19

16

119 सेमरा ( पांजरा ) 15

4.35 24.73 10.89 39.97 1998.70 19.99 ट्रेक्टर ट्राली 20

4

42.66

46.98

103.01 5150.35 51.50

13.37

120 चीलाचौद खुर्द 27

ट्रेक्टर ट्राली 21

10

121

23.14

चीलाचौद कला 23

16.27 17.42 56.83 2841.70 28.42 ट्रेक्टर ट्राली 22

27

10 18.62 14.11 8.51 41.24 2062.10 20.62

122 समनापुर

ट्रेक्टर ट्राली 23

27

123 सावलरानी

12 20.71 8.47 7.72

1844.70

36.89

18.45 ट्रेक्टर ट्राली 24

13 12.70

2.18

1225.40

9.63

24.51

12.25

124 घवई बडगुवा 27

ट्रेक्टर ट्राली 27

13 33.76 26.73

3608.20 36.08

72.16

11.68

25 125 झार- खुरपा

ट्रेक्टर ट्राली 26 126 नवलगांव

23

13 20.88 16.93 9.01

23.41

46.82 2341.05

ट्रेक्टर ट्राली 27

13

127 रानी पिपरिया 20

28.54 42.16 7.33

3901.30

78.03

39.01 ट्रेक्टर ट्राली 15 23.84 19.92 16.43

3009.60 30.10

60.19

28 128 सूरजगांव 15

ट्रेक्टर ट्राली 29

17 12.88 19.26

2002.60

129 मगरधा (रोसरा ) 20

7.92 40.05

20.03 ट्रेक्टर ट्राली 17 31.84 23.90 11.48

3361.50

67.23

33.62

30 130 टापरिया ( धवई ) 27

ट्रेक्टर ट्राली 31

17 13.40 7.80 3.56

1238.20 12.38

131 झगराई 20

24.76

ट्रेक्टर ट्राली 32 132 जरजोला

16

12.70 11.62 6.73

1552.70

18

31.05

15.53 ट्रेक्टर ट्राली

" 33

19

7.30 2.08

27

133 गंगई

9.92

9.65

19.30 965.05

ट्रेक्टर ट्राली 34

14

513.20

15 1.74 7.14 1.39 10.26

5.13

135 संग्रामपुर

ट्रेक्टर ट्राली

" 35

25

18 29.93 30.21

3739.60 37.40

74.79

14.65

136 सहजपुरा

ट्रेक्टर ट्राली 36

25

22 1.57 2.32 1.68

श्यामखेड़ा

5.57 278.65 2.79

138

ट्रक

." 37

25

24 2.61 15.60 3.37

1079.00

21.58

लुरेहटा

10.79

140

ट्रक

" 10 40.37 51.46

124.70 6234.80 62.35

32.87

38 154 खुरपा ( बडा) 23

ट्रेक्टर ट्राली

" 39 155 नयाखेडा

27

15 8.00 12.95 2.38

1166.40

23.33

11.66 ट्रेक्टर ट्राली

" 40 156 बारूरेवा

27

15 26.80

6.44

24.90

2906.55 29.07

58.13

ट्रेक्टर ट्राली 41

23

755.90

17 5.92 4.65 4.55

7.56

158 बहोरीपार

15.12

ट्रेक्टर ट्राली (घुवघट)

सिमरिया

18

42 160

16

0.40

715.20

6.44 7.47

14.30

7.15 ट्रेक्टर ट्राली (जरजोला)

43

20

20 11.83 18.92 13.07

2191.20

43.82

21.91

161 घुवघट

ट्रेक्टर ट्राली 44 162 खैरी

6

22 4.35

1.78

505.80

3.98

5.06

10.12

ट्रक

" डेडवारा

45 166

18 2.09

7.03

16

4.15 0.79

351.50 3.52

ट्रक

_"_ 46 167 सिमरिया

21

20

652.90

5.57 5.31 2.18

6.53

13.06

ट्रेक्टर ट्राली (सिंहपुर क्षेत्र )

_"_ नदवारा

16

12.88

47 168

24

2.77

1330.20 13.30

10.96

26.60

ट्रक

"

15.66

48

24

7.64 5.15

1422.20 14.22

28.44

ट्रक 169 कुम्हडी 0

0

0 1.39 7.30 4.55

662.50 6.63

13.25

49 177 बहादुरपुर

ट्रक

_"_ 50

15 26.62

35

11.95

मँगवानी

2651.40

201

14.45

26.51

53.03

ट्रेक्टर ट्राली

" 51

भंडारदेव

34

1137.65

202

8 12.35 6.14

22.75

11.38

4.26

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ बकोरी

52 203

34

4.65

10 18.44

4.36

1372.40

27.45

13.72 ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 53 204 मढपिपरिया 34

10 27.84 14.94 7.13

2495.40

49.91

24.95 ट्रेक्टर ट्राली 506

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[ भाग 1 (1) (2)

(4)

(3)

(5) (6) (7) (8)

( 10)

(12) (13)

(9 )

(11)

54 205 केकडा

34

10

886.00

8.35 4.81 4.55

8.86

17.72

फैक्ट्री गेट

ट्रेक्टर ट्राली

" 55

52.55

206 देवनगर

34

12

119.08 5954.00

39.01 27.52

59.54 ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 56

440.90

207 भालपानी 34

12 5.57 2.66

8.82

0.59

4.41 ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 57 209 सलैया

34

13 8.00 4.48 2.77

762.90

15.26

7.63 ट्रेक्टर ट्राली (देवनगर)

_ "_ 58

1317.20

15 10.96

3.76 26.34

11.62

13.17

210 पिंडरई ( पस्ताना ) 33

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 59 211 पस्ताना

35

15

1948.20

15.31 14.94 8.71 38.96

19.48 ट्रेक्टर ट्राली 60

करहैया

15

18.43 13.46

212

34

16.70

48.59 2429.70 24.30 ट्रेक्टर ट्राली (देवनगर)

_ "_ 61 213 टोला

0

17 3.13 2.32 2.38 7.83 391.60 3.92 ट्रेक्टर ट्राली मुगँवानी

_"_ 62 214 पटनिया

35

18 1.04 4.32 4.16 9.52

4.76

475.90

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 33

18 4.87

472.20

2.99 1.58 9.44

4.72

मुडरई कला

63 216

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ गडरिया

218

36

729.60

64

18 5.05 6.97 2.57

7.30

14.59

ट्रेक्टर ट्राली खमरिया

65 220

35

22

1152.10

11.48

4.75 23.04

6.81

11.52

ट्रक (देवनगर)

_"_ भोती

66 223

36

22 20.18 11.29

1875.55

37.51

18.76

6.04

ट्रक

_"_ 0

1.26

67 226 नारिया

23 0.00 0.66 0.59

62.90 0.63

ट्रक,

" 68

37

23 0.00

1.39 1.72 85.90

0.86

0.33

डुढवारा

ट्रक 227

" कठोतिया

69 229

22

25 4.70

0.20

4.32

460.60 4.61

9.21

ट्रक (मुगवानी)

70 237 लवेरी

0

26

3.90

2.78 2.16 2.86 7.80 390.10

ट्रक 71

लिघारी

238

2.20

0

26 2.78

4.24

423.50

3.49

8.47

ट्रक गोगावरी

33

72 240

27 3.48 2.82 0.30 6.60

3.30

329.95

ट्रक

" 0

73 243 पिपरिया

30 2.44

2.25

224.60

1.66 0.40 4.49

ट्रक

" 74

1206.50

29

35 13.05

6.93

12.07

24.13

4.15

ट्रक 245 गोरखपुर

" 75

32

4.64

47 3.13

0.50 9.27 463.55

5.64

पाला मुडरई

ट्रक 253

76

उसरी

28

254

50 11.83 5.31 6.27

1170.70 11.71

ट्रक

23.41

0

0

0.00 0.66

0.86

0.20

43.10 0.43

77 267 कछरा

ट्रक 21

2.99

32 4.87

6.93

739.50 7.40

78 302 लोकीपार

14.79

ट्रक 29 8.35

762.40

15.25

5.31 1.58

7.62

ट्रक बरखेड़ा 21

79 308

80

22

9.90

2247.20 22.47

16.60

ट्रक 32 18.44

44.94

313 कल्यानपुर

" 81

22

32 6.96

8.71

1480.80 14.81

314 भैसापाला

13.94

29.62

ट्रक

" 82

35

3.56

735.60

14.71

7.36

4.18 6.97

315 भूत पिपरिया 22

ट्रक 83

35 4.18 14.61 9.11

धमना

27.89 1394.60 13.95

407 तिदंनी ( बम्होरी ) 9

ट्रक धमना

84 415

10

28 35.84 51.13

धमना

57.25

114.49 5724.70

27.52

ट्रक 28 10.44

7.72

15.39

धमना

12.62

1538.90

30.78

ट्रक 85 416 सगोनी ( सुपला ) ०

29 7.31

86

धमना

11.87

1186.90

10.29 6.14 23.74

डुडी- पिडंरई 9

ट्रक 417

खापा

10

30 8.00

87 419

धमना

46.48 11.09

3278.60 32.79

65.57

ट्रक 88 420 सगोनी

11

30 5.57 23.90 12.87

2117.10 21.17

धमना

42.34

ट्रक (लकडहांउ)

89

19.26

30 12.18

12.47

2195.50 21.96

धमना

43.91

ट्रक 421 नयागांव ( धमना ) 11

90

2472.30

32 10.09 24.90

24.72

धमना

49.45

14.45

बम्होरी (तिदनी ) 6

422

ट्रक मचवारा

91 424

11

32 11.83 39.84 16.24

3395.40 33.95

धमना

67.91

ट्रक भाग 1 ]

507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(2)

(1)

(3) (4)

(7) (8) (9)

(12) (5) ( 6)

(10)

(13)

(11)

92

0

34

5.35

13.85

425 घाट- पिडरई

2.44 19.92

1385.10

27.70

धमना

ट्रक 93

6

36

20.25

7.31

मुराच

2025.30

21.91 11.29 40.51

धमना 427

ट्रक 94 428 महादेव- पिपरिया 5

38 0.35 2.66 5.94 8.94

447.20

धमना

4.47

ट्रक 95

38 3.13 13.28 14.45

1543.30 15.43

30.87

धमना 429 करहैया ( नर्मदा ) 6

ट्रक 96

13

32 2.78

धमना

4.16 12.59

629.30 6.29

5.64

गुटोरी

431

ट्रक 97

13

32

432 झिरी

11.14 10.29 7.72 29.15

धमना

1457.50 14.58 ट्रक 98 433 अंडिया

15

21 4.52 1.00 0.00 5.52

276.00 2.76

ट्रक फैक्ट्री गेट 99

15

32 31.32

8.22

2806.85 28.07

434 डोगरगांव

16.60

56.14

ट्रक फैक्ट्री गेट 100

खमरिया

435

16

21 27.14 10.13 12.67 49.94

24.97

2497.10

ट्रक फैक्ट्री गेट 101

28

0

436 मेंहका

4.52

6.30

5.31 2.77 12.61

धमना

630.40

ट्रक 0

0 3.83

2.57 13.37

धमना

6.97

668.70 6.69

घुघरी

ट्रक 102 437

0 11.83 5.31 2.08 19.22

961.15 9.61

ट्रक फैक्ट्री गेट 103 438 करहैयाखेड़ा 15

35 45.24 36.85 26.14 108.23 5411.40

धमना 104 517

54.11

मलाहपिपरिया 12

ट्रक 105

4

40 22.97 6.64 5.15 34.76

धमना

1737.80 17.38

528 चंद्रपुरा

ट्रक 4

44 22.97 18.59 4.95 46.51 2325.50 23.26

धमना 106 532 गडरियाखेड़ा

ट्रक 107

0

0 35.32

8.80

3177.20

19.42

63.54

31.77

धमना

ट्रक 539 गुड़वारा

योग

1676.19 943.31 4131.05 218070.20 2180.70

1741.91

तहसील-गोटेगांव

क्रमांक ग्राम ग्राम का प.ह. कारखाने आच्छादित गन्ना फसल

क्रय

कुल उत्पादकता पेराई हेतु परिवहन कोड

नाम

का

केन्द्र

हेक्टेयर में )

योग @ 50 टन उपलब्ध

का क्षेत्रफल (

नं.

साधन का नाम से दूरी (कि.मी.)

हेक्टेयर

(हेक्टेयर

नोरपा

में)

मड़ी

जड़ी

गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)

(1) ( 2)

( 6 )

(3) (4) ( 5 )

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 137 शेड-बेलखेडी 30 20 83.87 42.16

73.11

20.20 146.23 7311.40

ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट

_ " _

6.97

589.20

30 23 2.44

2.38 11.78

5.89

खानापुर

ट्रक 2 139

शेड- मगरधा 30

56.20

3 141

24

79.68

156.08 7803.90 78.04

बौछार

ट्रक

20.20

11

37.18

25 29.58

17.62

4219.30 42.19

84.39

सूरवारी

ट्रक 4 142

फैक्ट्री गेट

" रीछा

5 143

31

25 30.28 32.87 14.85

39.00

3899.70

77.99

ट्रक

_ "_ 29

27 22.62 14.94 9.31

2343.30

46.87

23.43

6 144 बेदू

ट्रक

_"_ 30

7 145 छीताघाट

27 3.13 4.32 2.38 9.82

4.91

491.20

ट्रक

" 8 146 नयागांव ( रीछा ) 31 27 6.26 6.64 4.16

853.10

17.06

8.53

ट्रक

_"_ बरहटा

9 147

31

15.94

28 22.62

2234.70 22.35

6.14 44.69

ट्रक वावली

10 148

29

28 13.57 7.30 4.16

1251.70 12.52

25.03

ट्रक

" चिरचिटा

30

1.66

11 149

28 3.83

1.98 7.47 373.40 3.73

ट्रक

0.66

30 3.13

1.39 5.18 259.10

12 150 नोनिया ( बरहटा) 32

2.59

ट्रक

" 32 12.53 7.64 8.51

1433.90 14.34

28.68

ट्रक 13 151 दौन (कछुआ ) 29 508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[ भाग 1 (1) ( 2) (3) (4)

( 6)

(5)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 152 रौसरा

14

29

32 3.13

4.62

4.32 1.78 9.23 461.50

ट्रक फैक्ट्री गेट 0

15 173 रौसरी

35 4.52

3.17

3.98

583.80 5.84

11.68

ट्रक

_"_ 33

10.13

16 217 गाडरवाडा खेडा

12.53

18

6.14

1439.60 14.40

28.79

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 17 225 सिलवानी

0

0.35

50.60

0.51

23

0.66 0.00 1.01

ट्रक 40 0.35 0.00 0.40 0.74 37.20

0.37

18 235 सिवनी ( पटी) 32

ट्रक

_"_ अधियारी

19 236

33

26 1.39 2.49 0.40 4.28 213.90 2.14

ट्रक

" बंधा

20 260

40 4.18

3.71

0.83 2.42 7.43 371.30

ट्रक 21 501 वासनपानी

11

27 65.25 72.38

178.61 8930.60

40.99

89.31

बौछार

ट्रक 22 502 बौछार

10

30 39.32

4765.70

31.04 24.95 95.31

47.66

बौछार

ट्रक 30 18.44

2847.70 28.48

27.22 11.29 56.95

बौछार कन्धरापुर ( ठेमी ) 8

ट्रक 23 503

504 मानेगांव

24

14

31 24.71 11.62 8.91

2261.90 22.62

45.24

ट्रक इमलिया 30

33 18.10 9.96

25 505 कापखेडा

6.73

1739.40 17.39

बौछार

34.79

ट्रक छिदामानी

33

26 506

9

14.62 10.62

1460.00

बौछार

3.96 29.20

14.60

ट्रक 27 507 करकबेल

9

34 36.19

3717.75

24.40 13.76 74.36

37.18

बौछार

ट्रक 13

34 39.32 29.22 12.87

4070.50 40.71

81.41

28 508 मुगली

ट्रक फैक्ट्री गेट 29 509 मेख

12

6314.85

34 40.02 57.27 29.01 126.30

63.15

ट्रक फैक्ट्री गेट 30 510 नन्हेगांव

8

34 14.27 8.63

1545.95 15.46

8.02 30.92

बौछार

ट्रक 31 511 कमता

14

34

665.50 6.66

6.61 5.31 1.39 13.31

इमलिया

ट्रक 10

32 512 लोहारी

34 7.31 25.56

2277.20 22.77

12.67 45.54

बौछार

ट्रक 33 513 ठेमी

8

35 66.12 53.45

141.06 7052.75 70.53

बौछार

21.48

ट्रक 0

34 514 बारगी

2864.95

35 25.75

28.65

21.75 9.80 57.30

बौछार

ट्रक 35 15.31 11.29 10.30

1844.80 18.45

36.90

बौछार

ट्रक 35 515 मुशरान- पिपरिया 9

0

36 516 बेलखेडा

35 44.20 39.01

105.38 5269.10 52.69

बौछार

22.18

ट्रक 0

0

37 518 मल्हौआ

10.44 12.45 4.40

1364.50 13.65

27.29

बौछार

ट्रक 37 11.48 9.13 8.91

1476.20

38 519 टपरिया ( ठेमी ) 9

29.52

14.76

ट्रक फैक्ट्री गेट 39 520 अकोला

7

37 7.66 13.28 7.62

1427.95 14.28

28.56

बौछार

ट्रक 38 15.66 12.04

2198.75

बौछार

16.28 43.98

21.99

ट्रक बड़गुआ

40 521

41 522 देवरी

9

38 29.23 34.20 11.09

3725.80 37.26

बौछार

74.52

ट्रक 13

42 523 बम्हनी

39 17.75 13.61 4.51

1793.50 17.94

35.87

ट्रक इमलिया 40 6.96 5.31

722.50 7.23

9

2.18 14.45

43 524 जटलापुर

ट्रक फैक्ट्री गेट

22.08

40 18.10 19.92

2207.70

6.14 44.15

ट्रक 44 525 सिवनी ( मुगली ) 13

इमलिया 40

7.30

9

8.35

4.16

990.70 9.91

45 526 सगरा

19.81

ट्रक फैक्ट्री गेट 2

52 18.27 29.22 37.42

4245.40 42.45

खोवी

84.91

ट्रक 46 527 बढैयाखेड़ा

42 24.01

2482.45

10.29 15.35

24.82

49.65

खोवी

ट्रक 47 529 खमरिया कधरापुर० भाग 1 ]

509

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1) ( 2) (3) (4)

(6)

(5)

(7)

(9)

(11)

(8)

(10)

(12) (13) 42 15.49 14.61 6.93

1851.20

धमना

37.02

18.51

48 530 झामर ( सांकल) 4

ट्रक 49 533 सांकल

1 43 18.62 7.97

1428.30

1.98

14.28

28.57

ट्रक फैक्ट्री गेट 0 46 7.83

1.39

726.40

14.53

5.31

7.26

50 534 बुधगांव

फैक्ट्री गेट

ट्रक 51 23.66 11.29

2316.85

46.34

23.17

11.39

51 535 परसबाडा ( मुगली ) 14

ट्रक इमलिया 536

2 52 18.79

52 रिमझा

3.65 1.78

1211.30 12.11

24.23

ट्रक फैक्ट्री गेट 53 537 मोहास

1

54 29.23 11.62 13.86

2735.60 27.36

खोवी

54.71

ट्रक 9 55 11.14 9.96

13.42

5.74 26.84 1341.90

बौछार

ट्रक 54 538 सनगापुर

11

15.11

35 15.49

1.98

1628.60 16.29

32.57

55 540 बिछुआ

ट्रक फैक्ट्री गेट 0

32 5.57 9.63 3.56

938.00 9.38

18.76

56 541 बरखेड़ा

ट्रक फैक्ट्री गेट 4

28

3347.60

24.01 34.03 8.91

33.48

66.95

57 601 गुंदरई

ट्रक इमलिया 0 44

1469.10 14.69

7.31 15.94 6.14 29.38

ट्रक इमलिया 58 602 गुन्जी

603 विछिया

59

28 34 2.18 3.32

383.65 3.84

2.18 7.67

इमलिया

ट्रक इमलिया

60 604

14 32 22.97 35.36 12.87

3559.80 35.60

71.20

इमलिया

ट्रक 61 605 बटोरी

38

13

19.49

19.28

11.95 7.13

1928.40

38.57

इमलिया

ट्रक कमती

62 606

14 33 42.11 43.82

102.27 5113.35 51.13

16.34

ट्रक इमलिया 607 गडपेहरा

63

36 33 8.35 11.62 5.35

1265.90

25.32

12.66

इमलिया

ट्रक

4.18 3.98

526.80

2.38 10.54

5.27

64 609 खमरिया ( तिघरा ) ० 42

ट्रक फैक्ट्री गेट 65 610 पथरोडा

12 35

10.29

7.66

3.76

1085.50 10.86

21.71

ट्रक इमलिया 66 611 टिकरी

13 35 36.19

43.13

33.53 16.53

4312.85

86.26

ट्रक इमलिया 36 4.18 1.99

585.60

5.54

5.86

67 612 खमरिया ( पिपरसरा ) 28

11.71

ट्रक फैक्ट्री गेट 37 26.80 22.58

3250.70

15.64 65.01

32.51

613 बेलखेडी ( टिकरी ) 6

68

इमलिया

ट्रक 69 614

37 11.48

पिपरसरा

25

20.58 5.74

1890.50

37.81

18.91

ट्रक इमलिया 70 615 दिघारी

6 43 39.32 22.91 18.22

4022.40 40.22

80.45

ट्रक इमलिया गोहचर

0

2.09

71 616

37

1.66 0.40 4.14 207.20 2.07

ट्रक फैक्ट्री गेट 72 617 नोन-पिपरिया 28 38 9.74 24.90 10.49

2256.90 22.57

45.14

ट्रक इमलिया 618 साकली

73

28 38 8.35 7.30 4.16 19.81 990.70 9.91

इमलिया

ट्रक 619 चांदनखेडा

74

28 38 22.97 19.59

28.60

14.65

2860.40

57.21

ट्रक इमलिया 38

0.00

8.27

11.48

5.05

826.65

75 620 पिडरई ( सिधई ) 7

16.53

ट्रक इमलिया 40 2.44 3.98

8.20 410.10

1.78

76 621 तिघरा ( खमरिया ) 6

4.10

ट्रक फैक्ट्री गेट 6

41 8.35

13.33

15.94 2.38

1333.20

77 622 बगलई

ट्रक इमलिया

26.66

तिरका

78 623

27 40 14.27 13.78 6.14

1709.20 17.09

34.18

ट्रक इमलिया 624 सिरकोना

79

210.40 2.10

36 40 0.70 2.32

4.21

1.19

ट्रक इमलिया

31.87

42 87.35

129.71 6485.70

80 625 देवनगर ( गोटेगांव ) 0

10.49

64.86

ट्रक इमलिया 7

81 626 सिमरी छोटी

42 14.27 20.25

2191.30

9.31

21.91

43.83

ट्रक इमलिया 510

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[ भाग 1 (1) ( 2) (3)

(6)

(4) (5)

(9)

(7) (8)

(10) (11) (12) (13) 0

8.96

1625.10

82 627 राजाकछार

43 17.40

6.14

16.25

32.50

इमलिया

ट्रक 45 8.70

83 628 कमोद

5

2.99 1.39

653.70 6.54

13.07

ट्रक फैक्ट्री गेट 50

1164.50

10.62 2.57 23.29

11.65

84 633 परसवाडा (खोवी ) 9

10.09

फेक्ट्री गेट

ट्रक 7

85 634 सिमरी बडी

50 10.09 13.28 2.18 25.55 1277.50 12.78

ट्रक फेक्ट्री गेट 7

86 635 उमरा

51 7.31 5.31 2.38

749.80 7.50

15.00

ट्रक फेक्ट्री गेट 636 राखी

87

3 52 13.92 3.98 1.78

984.30 9.84

ट्रक

19.69

फेक्ट्री गेट 88 638 खोबी

3 49 16.36 2.99 10.89

1511.70 15.12

30.23

ट्रक फेक्ट्री गेट 42

1480.60

14.96 10.29 4.36 29.61

14.81

89 639 पोनिया ( टिकरी ) 24

ट्रक फेक्ट्री गेट 38 0.70 0.00

2.68

1.98

133.80 1.34

ट्रक 90 641 कुम्हड़ाखेड़ा

फेक्ट्री गेट 47 7.31 4.65

746.30

2.97 14.93

7.46

फेक्ट्री गेट 91 643 तिघरा ( अतरिया ) 25

ट्रक 0

92 644 रामनिवारी

42 0.70

2.45

0.83 3.37 4.89 244.60

ट्रक फेक्ट्री गेट 0 42 0.70

352.50

93 645 बडोदा

2.99 3.37 7.05

3.53

ट्रक फेक्ट्री गेट 0

649 पडरिया

45

6.71 335.70

94

1.74

3.36

3.98 0.99

ट्रक फेक्ट्री गेट 95 653 गर्रा

17 47 2.09 5.31

8.98

4.49

1.58

449.20

ट्रक फेक्ट्री गेट 0 48 27.84

24.61

20.58 0.79

2460.80

49.22

ट्रक इमलिया 96 655 बगासपुर

25

1.74 3.65

7.37 368.60 3.69

48

1.98

ट्रक इमलिया 97 661 बहरोड़ा

49 2.18 0.00

98 666 बन्डोल

22

0.40 2.57 128.55 1.29

ट्रक इमलिया 19 50 3.48

99 673 रिमझा

8.30 1.98

688.00 6.88

13.76

इमलिया

ट्रक

22.73

2272.60

15.27 10.69

680 पिपरिया ( लायगांव ) 39 52 19.49

45.45

इमलिया 100

ट्रक 101 681 श्री नगर

38 53 9.05 8.30 1.78

956.50 9.57

19.13

ट्रक इमलिया 53 3.13 3.98 1.78 8.90 444.90 4.45

102 682 नरवारा ( कुकलाह) 0

ट्रक इमलिया 684 लाटगांव

103

39 53

1158.30

9.46

11.58

9.74

3.96 23.17

ट्रक इमलिया 685 मनकवारा

1939.70

5.15

104

24 54 20.53

19.40

38.79

13.11

ट्रक इमलिया 687 तरवारा

105

37

0.00

1.03

102.80

55 1.39 0.66

2.06

ट्रक इमलिया

2347.00

57 21.92 22.24 2.77 46.94

23.47

ट्रक 106 691 उमरिया ( श्री नगर ) 42

इमलिया 57

1.33 0.00 6.90

5.57

344.80 3.45

ट्रक 107 694 सुकरी

इमलिया 0

0.00

60 1.04

0.99 2.03 101.70 1.02

695 झिरी ( नगवारा )

ट्रक 108

इमलिया 0

5

5.31

640.30 6.40

724 हिड़की

4.52

2.97 12.81

109

ट्रक इमलिया 0

0

565.60

5.22 3.32 2.77

5.66

11.31

725 जमुनिया

110

ट्रक इमलिया 731 गडाघाट

111

25 0

183.10

1.74 1.33 0.59 3.66

1.83

इमलिया

ट्रक 13

0

671.10

9.05 2.99 1.39 13.42

6.71

इमलिया

ट्रक 112 737 नेगुआ

36

738 नादिया

40

533.50

113

4.87 3.82 1.98

5.34

10.67

ट्रक इमलिया 739 केसली

36

0

114

0.00 3.32 0.99

215.50

4.31

2.16

इमलिया

ट्रक

2281.19

योग ..

1992.30 1760.18 866.07 4214.40 228118.65 भाग 1 ]

511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) , जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 137 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची -1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम करकोटा, राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन, तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(2)

(1)

(3)

(5)

(4)

1

78

करकोटा

111

1. खाता

106.80

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम प्रस्तावित राजस्व ग्राम करकोटा अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन (6)

2. गैर खाता

67.10

योग 181 173.90

स. क्र.

70 अनुसूची-2 शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा पटवारी हल्का नः सहित ग्राम का नाम

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(2)

(1)

(4)

(3)

(5)

1

78

1. खाता

1154

हर्रहवा

803.12

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम राजस्व ग्राम हर्रहवा हेतु प्रस्तावित रकवे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकवा (6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

274 236.96

योग 1428

1040.08

S. No. 137 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under Section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran , Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Karkota R I Circle Sasan Tehsil Singrauli Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details )

Total

Village

Total Survey

P.C. No.

Number

Area

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 1

Karkota 78

1. Private land 111 106.80

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland Proposed Name of Revenue Village Karkota (6) SLR Land record/ Management

70

2. Govt . Land

67.10

Grand Total ..

181

173.90

512

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue village Harhwa

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully details

Village P.C. No.

Total Survey Number

Total Area

) Designation of the of officer authorized to prepare record of of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) 1

Harhwa 78

1154

1. Private land

803.12

SLR land record/ Management

2.Govt . Land 274

236.96

Grand Total 1428 1040.08

क्र. 139 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम . सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम बोदरहवा, राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहरिया तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश स. क्र.

पटवारी हल्का नं . सहित ग्राम का नाम

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम प्रस्तावित राजस्व ग्राम बोदरहवा

रकबा

पटवारी हल्का

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

1

102

105 46.70

बोदरहवा 1 खाता

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2 गैर खाता

68 72.22

118.92

योग .

173

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नं . सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

राजस्व ग्राम " झरकटिया " हेतु प्रस्तावित रकवे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) 1

102 झरकटिया

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

1041 418

1 खाता 2 गैर खाता

477.30 420.21

योग .. 1459

897.51 भाग 1 ]

513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

S. No. 139 - LR - 2013 .--In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Bodarhwa RI Circle Maohriya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. (fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland Village

Proposed Name of Revenue P.C. No.

Total Survey

Number

Village Bodarhwa (1)

(2)

(3)

(4)

Total Area (5)

(6) 1

Bodarhwa 102

1. Private land 105 46.70

SLR Land record/ Management

2. Govt . Land 68 72.22

118.92

Grand Total . 173

SCHEDULE No. - 2

S.No.

Balanced Area & Survey Number at own Revenue village Jarkatiya Name of the village with P. C. No. (fully details )

Village P.C. No.

Total Survey Number

Total Area

(1)

(2) (3)

(4)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)

(5)

1

Jarkatiya 102

1. Private land

1041 477.30

1

SLR land record/ Management

2. Govt . Land 418 420.21

1459 897.51

Grand Total

क्र. 141 - भू- अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम . सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुनगहवा राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश . स. क्र.

पटवारी हल्का न . सहित ग्राम का नाम

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुनगहवा पटवारी हल्का (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

70

मुनगहवा

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

1. खाता 2. गैर खाता

378 220

205.13 315.38

योग 598 335.51 514

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[ भाग 1

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(1)

(5)

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम राजस्व ग्राम " गोभा " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (2)

(3)

(4)

1

70

गोभा

1. खाता

282.37

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

403 268 340.33

622.70

671

योग

S. No. 141 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Proposed name of Revenue Village Mungahwa, R I Circle Sasan , Tehsil Singrauli , Distt . Singrauli (M. P.) S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land P.C.

Village

No.

(1)

Proposed Name of Revenue Village Mungahwa (6) (2)

(3)

Total Survey

Number

(4)

Total Area (5)

378

1

1. Private land

205.13

SLR Land record/ Management Mungahwa 70

315.38

2. Govt . Land 220

Grand Total 598

335.51

SCHEDULE No. - 2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Gobha

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village

Total Area

P.C. No.

Total Survey

Number

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (2)

(4)

(5)

282.37

(1) 1

Gobha

(3) 70

403

1. Private land

SLR land record/ Management

268 340.33

2. Govt . Land

622.70

671

Grand Total 515 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 143 - भू-अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम . सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-

अनुसूची -1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम गिधौहा , राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल, तहसील चितरंगी , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश .

स. क्र.

पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

रकबा

प्रस्तावित राजस्व ग्राम गिधौहा

सर्वे नं.

पटवारी हल्का

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1

3

गिधौहा

1. खाता

137

91.86

(6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

88

85.93

177.79

योग .. 225

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(2)

(4)

(1)

(3)

(5)

3

1

1. खाता

1195 459.23

खम्हारडीह

राजस्व ग्राम खम्हारडीह हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

310 258.58

717.85

योग .. 1505

S. No. 143 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column ( 2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Gidhauha , R I Circle Korawal , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village

Total Area

P.C. No.

Total Survey .

Number

(2)

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (1)

(3)

(4)

(5)

137

1

Gidhauha

3

91.86

1. Private land

SLR Land record/ Management

88 85.93

2. Govt . Land

Grand Total 225 177.79 516

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Khamhardih

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village ) on of abadi land & balance area Village

Total Survey

Number

Total Area

P.C. No.

(1)

(2)

(3)

(5)

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)

(4)

1

Khamhardih 3

1195 459.23

1. Private land

SLR land record/ Management

258.58

2. Govt . Land

310

Grand Total

717.81

1505

क्र. 145 - भू-अभिलेख- 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम बगढ़ा, राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.

पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम पटवारी

रकबा

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

प्रस्तावित राजस्व ग्राम बगढ़ा हल्का

(6)

(4)

(5)

(1) 1

(2) 98

1. खाता

(3) बगढ़ा

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

46 163

48.91 148.94 197.85

योग

..209

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(2)

राजस्व ग्राम कपूरदेई हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (1)

(4)

(5)

1

392.79

98

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन (3) कपूरदेई

763 539 493.87

1. खाता 2. गैर खाता

886.66

योग .. 1302 517 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

S. No. 145 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof: -

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Bagda , RI Circle Dudhmaniya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P.) S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadi land Village P.C. No.

Proposed Name of Revenue Village Bagda (1)

Total Area (5)

(2)

(3)

Total Survey.

Number

(4)

(6)

46 48.91

1

98

SLR Land record/ Management Bagda

163

1. Private land

2. Govt . Land

148.94

Grand Total

209 197.85

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Kapurdai

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) on of abadi land & balance area Village

Total Area

P.C. No.

Total Survey

Number

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (2)

(3)

(5)

(1)

(4)

1

3

763 392.79

1. Private land

SLR land record/ Management Kapurdai

539 493.87

886.66

2.Govt . Land Grand Total . 1302

क्र. 146 - भू- अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम गुलरिहा , राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया, तहसील चितरंगी , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.

पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

सर्वे नं.

ग्राम का नाम

रकबा

प्रस्तावित राजस्व ग्राम गुलरिहा

(6) (3)

(4)

(5)

पटवारी हल्का (2)

(1)

1

95

गुलरिहा

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

478 102

143.26 78.03

221.29

580

1. खाता 2. गैर खाता योग .

518

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

रकबा

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

पटवारी हल्का

राजस्व ग्राम " पथरकटी " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)

(4)

(1) (2)

(3)

(5)

पथरकटी

147.29

1

95

1. खाता

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

105.56

2. गैर खाता

448 171

252.85

योग ..619

S. No. 146 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Gulriha , R I Circle Dudhmaniya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. (fully Details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadiland Village P.C. No.

Total Survey .

Number

Proposed Name of Revenue Village Gulriha (6) (1)

(2)

(3)

(4)

Total Area (5)

478

1

Gulriha

95

143.26

1. Private land

SLR Land record/ Management

102

2. Govt . Land

78.03

Grand Total 580 221.29

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Patharkati

S.No.

Name of the village with P. C. No. (fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) on of abadi land & balance area Village P.C. No.

Total Survey

Number

Total Area

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

448

Patharkati 95

1. Private land

147.29

1

SLR land record/ Management

105.56

171

2. Govt . Land

252.85

Grand Total 619 519 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 148 - भू- अभिलेख- 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेः-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम महदेवा टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल माडा तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश .

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

रकबा

प्रस्तावित राजस्व ग्राम महदेवा टोला

सर्वे नं.

पटवारी हल्का

(1)

(2)

(6) (3)

(4)

(5)

1

90

1. खाता

421.08

महदेवा टोला

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

312.19 733.27

616

180

योग ..796

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नं . सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

रकबा

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

पटवारी हल्का

राजस्व ग्राम " खम्हरिया " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (1)

(2)

(5)

(3)

(4)

1

338.34

90

1. खाता

937

खम्हरिया

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

157

381.75

2. गैर खाता

720.09

योग .. 1094

S. No. 148 - LR- 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Mahdeva Tola R I Circle Mada , Tehsil Mada , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. (fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland Village P.C. No.

Total Survey .

Number

Total Area

Proposed Name of Revenue Village Mahdeva Tola (6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

616 421.08

Mahdeva Tola 90

1. Private land

SLR Land record/ Management

180

2. Govt . Land

312.19

Grand Total

796 733.27 520

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[भाग 1

SCHEDULE No. -2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Khamhariya .

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) on of abadi land & balance area Village

Total Area

P.C. No.

Total Survey

Number

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village

(6) (1)

(2) (3)

(4)

(5)

1

937 338.34

1. Private land

SLR land record/ Management Khamhariya 90

381.75

2. Govt . Land

157

720.09

1094

Grand Total

क्र. 150 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम पिपरहवा टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया तहसील चितरंगी , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

प्रस्तावित राजस्व ग्राम पिपरहवा टोला ग्राम का नाम

रकबा

सर्वे नं.

पटवारी हल्का

(1)

(2)

(4)

(5)

(6) (3)

1

97 पिपरहवा टोला

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

190.75 482.88

1. खाता 2. गैर खाता

437 642

योग .. 1079

613.63

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

रकबा

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

पटवारी हल्का

राजस्व ग्राम " वगैया " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

1

97

वगैया

1. खाता

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू-प्रबंधन

1622 879

2. गैर खाता

555.96 665.79

1221.75

योग .. 2501

521 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

S. No. 150 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Piprahva Tola , R I Circle Dudhmaniya , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (Μ. Ρ.)

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadi land Village P.C. No.

Total Area

Total Survey .

Number

Proposed Name of Revenue Village Piprahva Tola

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

437

1

190.75

1. Private land

SLR Land record/ Management Piprahva Tola 97

2. Govt . Land 642

482.88

1079 613.63

Grand Total

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Bagaiya

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village ) on of abadi land & balance area Village P.C. No.

Total Survey

Number

Total Area

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (3)

(6) (2)

(4)

(5)

(1) 1

97

1622 555.96

1. Private land

SLR land record/ Management Bagaiya

665.79

879

2. Govt . Land

2501 1221.75

Grand Total

क्र. 152 - भू- अभिलेख- 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्र. ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम तियरा राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

स. क्र.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

प्रस्तावित राजस्व ग्राम पलहवा

रकबा

ग्राम का नाम

सर्वे नं.

पटवारी हल्का

(6) (2)

(5)

(4)

(1) 1

341.39

85

1. खाता

793

(3) पलहवा

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू--प्रबंधन

424

576.66

2. गैर खाता

918.05

योग ..1217

522

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(1)

(2)

(3)

राजस्व ग्राम तियरा हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)

(4)

(5)

85

1

तियरा

3523 748.00

1. खाता

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

212.23

2. गैर खाता 175

960.23

योग .. 3698

S. No. 152 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Tiyra R I Circle Sasan Tehsil Singrauli , Distt . Singrauli (M. P.) S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land Village P.C. No.

(2)

(1)

(3)

Total Survey

Number

(4)

Proposed Name of Revenue Village Palhwa (6)

Total Area (5)

1

70

Palhwa

793

1. Private land

341.39

SLR Land record/ Management

2. Govt . Land 424

576.66

918.05

Grand Total 1217

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Tiyra

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village P.C. No.

Total Survey

Number

Total Area

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) 1

85

748.00

3523

Tiyra

SLR land record/ Management

175 212.23

3698

1. Private land

2. Govt . Land

Grand Total

960.23 भाग 1 ]

523

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 154 - भू- अभिलेख 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर , सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोड़दर राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी , तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली , राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

सर्वे नं.

ग्राम का नाम

रकबा

प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोड़दर पटवारी हल्का

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

67

1. खाता

418 222.57

घोड़दर

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

63.46

286.03

66

योग ..484

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(1)

(2)

(3)

(5)

राजस्व ग्राम " धवई " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)

(4)

1

67

धवई

1410 449.15

1. खाता

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू-प्रबंधन

2. गैर खाता

177.52 626.67

371

योग .. 1781

S. No. 154 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof :-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Ghordar R I Circle Chitrangi , Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land

Total

Village

Area

P.C. No.

Total Survey

Number

Proposed Name of Revenue Village Ghordar (1)

(4)

(2)

(3)

(5)

(6) 1

Ghordar 67

418 222.57

1. Private land

SLR Land record/ Management

2. Govt . Land 66

63.46

484 286.03

Grand Total

524

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

SCHEDULE NO-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Dhavai

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village P.C. No.

Total Survey

Number

Total Area

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (1)

(3)

(5)

(6) (2)

(4)

1

Dhavai

67

1410 449.74

1. Private land

SLR land record/ Management

2.Govt. Land

371 177.52

1781 626.67

Grand Total

क्र. 156 - भू- अभिलेख - 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर , सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम भितरी राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

प्रस्तावित राजस्व ग्राम " भितरी "

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(6)

(4)

(5)

(1) 1

(2) 71

(3) भितरी

1. खाता

38.96

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

55 60

60.32

योग .. 115

99.28

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(2)

(1)

राजस्व ग्राम " देवरी " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6)

(4)

(5)

1

71

(3) देवरी

143.84

1. खाता

अधीक्षक, भू- अभिलेख/भू- प्रबंधन

232 133 217.87

2. गैर खाता

361.71

योग

365

525 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

S. No. 156 - LR- 2013.- In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Bhitari R I Circle Chitrangi Tehsil Chitrangi , Distt . Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village ) abadi land Village P.C. No.

Proposed Name of Revenue Village Bhitari (1)

(2)

(3)

(6)

Total Survey .

Number

(4)

Total Area (5)

1

Bhitari 71

55 38.96

1. Private land

SLR Land record / Management

60 60.32

2. Govt . Land

115 99.28

Grand Total

SCHEDULE NO- 2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Deori

S.No.

Name of the village with P. C. No. ( fully Details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village

Total Survey

Number

Total Area

P.C. No.

(1)

(2)

(3)

(5)

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)

(4)

1

71

Deori

1. Private land

143.87

232

SLR land record/ Management

133 217.87

361.71

365

2. Govt . Land

Grand Total

क्र. 158 - भू- अभिलेख - 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेः-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुड़वनिया टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश .

स. क्र.

पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

प्रस्तावित राजस्व ग्राम " मुड़वनिया " टोला पटवारी हल्का

(2)

(4)

(5)

(1) 1

71

116.55

1. खाता

(3) मुडवनिया टोला

(6) अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

211 271 203.33

योग

482

319.88 526

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

राजस्व ग्राम " बरहपान " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6) 71

1

बरहपान

1. खाता

431.78

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

2. गैर खाता

855 454 610.43

1042.21

योग ..1309

S. No. 158 - LR - 2013.-In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 ( No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

Propossed name of Revenue Village Mudvaniya Tola R I Circle Sasan Tehsil Singrauli , Distt. Singrauli (M. P. ) S.No.

Name of the village with P. C. No. (fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village ) abadiland Village P.C. No.

Total Survey .

Number

Total Area

Proposed Name of Revenue Village Mudvaniya Tola (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

116.55

1. Private land 211

SLR Land record/ Management Mudvaniya 71

Tola

203.33

2. Govt . Land

271

Grand Total 482 319.88

SCHEDULE NO-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Barahpan

S.No.

Name of the village with P. C. No. (fully Details )

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of ( Revenue village) on of abadi land & balance area Village

Total Survey

Number

P.C. No.

Total Area

(2)

(4)

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) (1) 1

(3) 71

(5) 431.78

1. Private land

855

SLR land record/ Management Barahpan

610.43

2.Govt . Land 454

1309 1042.21

Grand Total

क्र. 160 - भू- अभिलेख 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक ( 2 ) भाग 1 ]

527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:-

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम भलुहीटोला राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवां तहसील देवसर, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.

पटवारी हल्का न . सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

सर्वे नं.

ग्राम का नाम

रकबा

प्रस्तावित राजस्व ग्राम " भलुहीटोला " पटवारी हल्का

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1

1. खाता

138

77

197.07

भलुहीटोला

(6) अधीक्षक, भू- अभिलेख/ भू- प्रबंधन

107.45

2. गैर खाता

62

304.52

योग .. 200

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.

पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम ग्राम का नाम

सर्वे नं.

रकबा

पटवारी हल्का

(2)

(3)

राजस्व ग्राम " बाघाडीह " हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (6) (1)

(4)

(5)

1

77

528

761.46

बाघाडीह

1. खाता

अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू- प्रबंधन

182.20

2. गैर खाता 119

943.66

योग .. 647

S. No. 160 - LR- 2013 . In exercise of the power vested under Section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959 ) I am M. Selvendran , Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:-

SCHEDULE No. - 1

S.No.

Propossed name of Revenue Village Bhaluhi Tola R I Circle Bargwa , Tehsil Deosar Distt . Singrauli (M. P. ) Name of the village with P. C. No. ( fully details)

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland

Total

Village P.C.

Total Survey .

No.

Area

(3)

(1)

(2)

Proposed Name of Revenue Village Bhaluhi Tola (6)

Number (4)

(5)

1

Bhaluhi 77

1. Private land 138 197.07

SLR Land record/ Management Tola

2. Govt . Land 62 107.45

200

Grand Total

304.52

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Baghadih

Name of the village with P. C. No. ( fully details ) S.No.

Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Village P.C. No.

Total Survey

Number

Total Area

(1)

(2)

(3)

(4)

Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)

(5)

1

77

528 761.46

1. Private land

Baghadih

SLR land record/ Management

182.20

2.Govt . Land 119

647 943.66

Grand Total

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर.

528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 01 - अ -82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3) बिजौली

6.82 ग्वालियर ग्वालियर

कुल योग 6.82

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रसीदपुर शाखा की 1 -एल/3- एल मायनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 02 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

ग्वालियर ग्वालियर

(4) 2.920

(3) भेलाकला

कुल योग 2.920

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रसीदपुर शाखा की एम -3 एल के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र. 7- अ-82 वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-1053 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2) (3)

करपा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 6.541 बैतूल मुलताई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग , मुलताई

(6) करपा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अतिरिक्त अर्जन .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 334 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

(2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) रिमारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.952

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.)

(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम रिमारी के 0.952 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

[भाग 1 क्र. 336- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) रीवा

(2) सिरमौर फरहद

(4) 0.016

कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम फरहद कोठार के 0.016 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 338 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1) रीवा सिरमौर

(4) 0.292

(3) बदरॉव वृत्त

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. )

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम बदरॉव वृत्त के 0.292 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 340 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सिरमौर

(1) रीवा

(4) 0.036

(3) भेड़रहा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )

(6) सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम भेडरहा कोठार के 0.036 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

531

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 342- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) रीवा

(2) सिरमौर नकटा

(4) 0.084

पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. )

(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम नकय पवाई के 0.084 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 344- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(4) 0.098

(3) पथरी पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )

(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम पथरी पवाई के 0.098 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 346 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 1.590 (1) रीवा

(2) सिरमौर

(3) डेल्ही कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म. प्र. )

(6) सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम डेल्ही कोठार के 1.590 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

532

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 348 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(3) तिलखन

(4) 0.403

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम नकय तिलखन के 0.403 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 350 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सिरमौर

(1) रीवा

(4) 0.361

(3) फरहद जागीर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).

(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम फरहद जागीर के 0.361 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 352- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(4) 0.244

(3) पुरवा कोठार.

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(6) सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम पुरवा कोठार के 0.244 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

533 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 29 जनवरी 2013

प्र. क्र. 04-2012-13 -अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के आगे ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का विवरण

जिला

खसरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

नम्बर

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(7) (1)

(4)

(5)

(6)

(3) तिंधारी 880

0.09

शिवपुरी पिछोर

915

0.01

महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

916

0.29

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी जिला शिवपुरी , (म. प्र.) .

0.20

917

920

0.18

921

0.04

952/1

0.25

952/2

0.28

954/1

0.03

954/2

0.09

955

0.20

957

0.08

958/1

0.30

961

0.47

963

0.16

0.19

964

969

0.01

970

1.03

971

0.01

0.01

1011

1013

0.25

1017/1

0.51

0.37

1017/2

0.03

1023

1024

0.47

1025

0.01

1192

0.03

1195

0.30

1196

0.01 534

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(7)

(6)

1197

0.01

1199

0.12

1200

0.02

1201

0.13

1202

0.02

1203

0.03

1204

0.01

1205

0.03

1209

0.26

1218

0.25

1219

0.15

1221

0.02

1240

0.32

1242/1

0.24

1242/2

0.34

1245

0.25

1260

0.11

0.22

1264

1265

0.01

0.07

1840/1

1840/2752

0.03

1842/2

0.06

1843

0.05

1845

0.16

1846

0.01

1854/1

0.35

1854/3

0.03

1858

0.29

1867

0.25

0.38

1868

1872

0.05

1874

0.09

1878

0.35

1884/2

0.15

1885/2

0.13

1886

0.16

1888

0.03

1947

0.17

0.07

2183 भाग 1 ]

535 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) 2184

0.15

2185

0.02

0.02

2188

2189

0.20

2190

0.13

2215

0.04

2217

0.09

2287

0.40

2289/1

0.28

2289/2

0.16

2320

0.03

2321

0.10

2322/1

0.06

2322/2

0.07

2323

0.01

2335/1

0.03

2335/2

0.02

2336/1

0.05

2336/2

0.08

2337/1

0.12

2337/2

0.13

2345

0.13

2346

0.26

2347

0.02

0.10

2351

2352

0.05

0.03

2353

2354

0.01

2355

0.14

2356

0.04

2358

0.02

2359

0.02

2363/2

0.14

2364/1

0.04

2364/2

0.05

2364/3

0.06

2364/4

0.03

2365

0.10

2366

0.03

योग ..

14.78

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

536

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

शिवपुरी , दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. क्यू.- भू- अर्जन- 75.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के आगे ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिकाविवरण

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नम्बर क्षेत्रफल (हे. में) लगभग (2)

(1)

(4) (5) पिछोर

0.13 शिवपुरी

(3) हीरापुर 450/10

0.14

0.13

0.13

0.13

0.14

0.10

0.05

0.31

योग ..

450/11 450/12 450/13 450/15 450/16 450/17 451 452 9

1.26 धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जिला शिवपुरी, ( म. प्र. ) .

(7) महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 6 के निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजि भूमि

(4) 3.500

(3) गिलौंहा

(1) छतरपुर

(2) लौड़ी (लवकुशनगर)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

अनु. अधिकारी, ( राजस्व ) लौड़ी

(लवकुशनगर)

(6) सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय , राजस्व लौड़ी, ( लवकुशनगर ) में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र.- क- 1040 - भू- अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

पटवारी हल्का नंबर

क्षेत्रफल लगभग (हे. में. ) (1) (2) (3)

(4) सागर

बण्डा

2.20

पिपरिया चमारी

सागर

बण्डा पजनारी

0.94 सागर

बण्डा तोड़ा

सागर

बण्डा

82 75 84 0.30 95

0.20

मुड़ारी खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बीला फीडर नहर निर्माण योजान्तर्गत.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग

क्रमांक 2 , सागर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- (i ) बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का पूरक नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. 170- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन महेश्वर

1.370

बड़वेल

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

538

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

[भाग 1 क्र. 169 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) खरगोन महेश्वर

पिपल्या

13.577

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री,

नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

धार , दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 1605 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

तहसील ग्राम का नाम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4)

(3)

धार

लोणी

12.187 कुक्षी

7.377

अम्बाड़ा

1.425

सालखेड़ा

कापसी

11.026

2.190

बड़ग्यार

धनोरा

2.073 (5)

(6)

उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

धार, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. 1807- ए- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4) धार

(2) मनावर

16.573

22.967

3.660

14.480

(3) मण्डावदा आमसी बुहारला मालपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मण्डावदा तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन, अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1815 - ए- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) धार

(2) मनावर

(4) 38.955

2.410

(3) आमसी बुहारला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

आमसी तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन, अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1823 - ए - भू- अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(1) (2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) मनावर

धार

35.464

(3) मालपुरा

(6)

मालपुरा तालाब योजना अंतर्गत

प्रभावित होने से.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन , अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समयं में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

540

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. 812- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (1) (2)

(4)

(3)

उज्जैन

0.03 बड़नगर नकुचाखेड़ी

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (5)

बड़नगर. भू-अर्जन अधिकारी,

बड़नगर- सुंदराबाद- खरसोदकलां उन्हेल मार्ग सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 813 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील (2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (4) उज्जैन

टोकरा

0.15 बड़नगर

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) बड़नगर. भू-अर्जन अधिकारी ,

बड़नगर- सुंदराबाद- खरसोदकलां उन्हेल मार्ग , सुंदराबाद- रूनिजा- खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 814- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला (1)

(2)

उज्जैन

(3) पिटलावदिया

लगभग क्षेत्रफल (4) 0.22 बड़नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर.

बड़नगर-सुंदराबाद -खरसोद कलां उन्हेल मार्ग , सुंदराबाद - रूनिजा- खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 815 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील (2)

जिला (1)

नगर/ग्राम (3)

उज्जैन

लगभग क्षेत्रफल (4) 0.09 बड़नगर बालोदाकोरन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) बड़नगर. भू-अर्जन अधिकारी,

बड़नगर- सुंदराबाद- खरसोद कलां उन्हेलमार्ग, सुंदराबाद- रूनिजा- खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नीमच , दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. 249 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) नीमच

जावद

0.34

हनुमंतिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव राजस्व विभाग नीमच.

अठाना- हनुमंतिया खोर मार्ग पर ग्राम हनुमंतिया के पास हनुमंतिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2011-12- क्र. 263- भू-अर्जन-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान ( कच्चा छप्पर ) की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) उल्लेखित अधिकारी को मकान कच्चा ( छप्पर सामने ) के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

मकान का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

मकान छप्पर का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1) (2)

(3)

(4) देवास बागली भीकुपुरा मकान कच्चा 54.72 वर्ग मी. छप्पर सामने 17.00 वर्ग मी.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास.

भीकुपुरा तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम भीकुपुर स्थित मकान कच्चा अर्जन किया जाने से.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. 175 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2) (3)

(4) खरगोन

0.435 बड़वाह ससल्या खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -32 , बड़वाह.

" नर्मदा- क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना " के अंतर्गत पम्पिंग स्टेशन -1 , सब स्टेशन एवं स्वीच यार्ड के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग-32 , बड़वाह के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-13- पत्र क्र. 47- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (1) (2)

(3)

(4) सतना

मैहर

6.453

बरहिया

9.872

जूरा

2.234

जरुआ नरवार

नादन शिवाप्रसाद 14.343

0.946

करौदी दुबे

4.489

तमोरिया

चपना

7.542

बठिया

14.663 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग अमरपाटन, जिला सतना.

बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

544

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. 21 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम - बरहाकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 69/2.58 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

69/2.58

69/2.58

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जरमोरा बांध जल प्लावित भाग.

(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 22 जनवरी 2013

प्र. क्र. 01 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- आष्टा

(ग) नगर/ ग्राम- अरनियाजौहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.831 हेक्टे.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

436/5

0.101

0.024

443-444-445/3

0.005

442/4

0.028

441/3क

0.041

458/1

0.032

441/6

0.006

443-444-445/1

443-444-445/2

0.13

0.069

458/2

0.202

496,644/495

500/2/2ख

0.097

0.13

500/2/7

0.202

500/3-501-502-572/ 2/1

0.13

500/3-501-502-572/2/2

0.154

500/3-501-502-572/ 2/ 2/3

0.154

500/3-501-502-572/ 2/4

0.012

504-505/1/10

0.187

504/ 1 ख , 505/1 ख

0.058

571/1,572/1

0.069

651/495/5

योग. 1.831

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र. 07-अ- 82-2012-13- शुद्धि- पत्र- प्रकरण क्रमांक- 07- अ- 82-2012-13 ग्राम पूरनी तहसील पुनासा, जिला खण्डवा कृषि भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र ( भाग -1 ) के पृष्ठ क्रमांक 299 , दिनांक 18 जनवरी 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावें:-

कृषि भूमि

संशोधित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि

सर्वे नंबर में सर्वे नंबर में

(2)

(1)

126/2 क

226/2 क

226/2 ख

126/2 ख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2013

प्र. क्र. 115 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-बिजौली पार्ट-I

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.470 हेक्टे.

अर्जित किये जाने सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हे. में) वाला अनुमानित रकवा ( हे. में )

(2)

(1)

(3) एम -2 एल माइनर

0.3200 2066

3.480

1.930

267/मिन-1

0.160

1.510

267/मिन-2

0.080

1.560

2074

2073

0.360

0.030 2071

0.130

0.910

1.030

0.150 2018

0.040 2019

0.230

0.540

0.090 2011

2020

0.920

0.140

0.090 2008

0.260

2007

0.860

0.030

0.090 2012

0.650

0.130

1.040

2009

0.070 1990

0.540

0.050

0.180

1989

0.350

0.020 1981

एम-3 एल माइनर

0.880

0.020 917

0.090

0.100

949

0.170

0.030 929

0.100

0.040 926

0.020 920

0.030

930

0.870

0.040

0.090

0.440

948

0.050

0.120

918

0.100 921

0.480

0.160

919

0.090

0.010

1.000

925

0.020

0.020

931

0.070 932

0.160

928/मिन-1

0.830

0.830

0.010 928/मिन-2

928/मिन-3

0.450

927/मिन -1

0.100

0.130 927/मिन-2

0.740

0.200

0.110 709 546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2)

(3) 711

0.170

0.030 710

0.110

0.030 714

0.120

0.010 715

1.490

0.120 713

0.240

0.010 717

1.620

0.300 690

1.050

0.190 680

0.640

0.070 681

0.360

0.030 683

0.620

0.070 668/मिन-2

0.210

0.020 668

0.270

671/मिन-1

0.300

0.170 671/मिन-2

0.600

673

0.2520

0.100 678

1.250

0.040 672/मिन-1

0.350

0.060 672/मिन-2

0.800

674/मिन-1

0.100

0.040 674/मिन-2

0.400

653

1.200

0.130 654

0.980

0.070 655/मिन-1

0.210

0.090 655/मिन-2

0.240

656

0.420

0.020 1896

0.080

0.020 1898

0720

0.070 1895

0.930

0.160 1889

0.720

0.110 1902

0.610

0.020 1891

0.510

0.010 1894

1.640

0.040 1903

0.440

0.130 1890

0.090

0.130 1844

1.320

0.070 1876

0.180

1.970

1883

1.250

0.070 1881

1.270

0.140 1880

0.050

0.010

1.820

1879

0.250 1878

1.360

0.140 1829

0.570

0.110 1828

0.550

0.030 1827

0.500

0.160

[भाग 1

(3) (1)

(2)

0.120 1825

0.740

0.900

0.010 1824

0.710

0.140 1815

0.020

1.460

1532

0.070

0.020 1813

0.040

1812/मिन-1

0.020 1812/मिन-2 0.030

0.040

0.090

1811

0.080 1808

0.540

0.160

1.310

1807

0.040

0.900

1547

0.140 1545

0.590

0.240 1549

1.500

0.070 1551

0.170

1555

0.010

0.290

1565

0.040

0.020

0.020 1566

0.080

1564

0.160

0.070 1568

0.040

0.370

1579

0.180

0.040 1578

0.130

0.040 1577

0.120

0.030

0.020 1576

0.090

1574

0.080

0.180

0.020

0.090

1576

0.180

1574

0.080 1569

0.020

0.110

1570

0.070

0.010

योग.. 7.470 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम -2 एल एवं एम-3 एल के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 117 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पदः ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

547

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- भेलाकला, भाग- I

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.980 हेक्टे.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3) 230/मिन-1

0.300

0.010 230/मिन-2

1.800

232

0.320

0.050 233

0.710

0.040 238

0.250

0.070 239

0.070

0.030

0.120

240

0.020 227

0.360

0.140 222

1.680

0.170 212

0.190

0.100 211

0.410

0.140 188

0.210

0.060

0.070 187

0.180

0.310

0.040 186

0.040 65

0.170

185

0.190

0.040 184

0.030

0.190

129

0.860

0.090 64

0.070

0.020 130

0.150

0.010

0.050

99

0.010 131

0.260

0.050 137

0.270

0.020 229

4.560

0.010 213

0.310

0.020 60

0.350

0.010 110

0.160

0.030 107

0.070

0.010

0.050

0.030 98

329

0.300

0.100

0.150

328

0.010

(2)

(1)

(3)

0.120

0.020 332

0.340

0.140 334

0.030

0.150

335

0.040 111

0.180

0.010

0.190

95

0.560

0.180 136

0.050

0.630

112

0.010 138

0.430

0.030

0.060

63

योग. 1.980 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 /3 एल के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 121 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- बहांगीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.30 हे .

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3)

2 एल माइनर

0.136

439/1मिन -1

0.063

0.170 439/1 मिन-2

0.073

439/1मिन-3

0.040 437

0.282

0.140 434

0.909

0.180 433

1.097 548

(1)

(2)

(3) 454

0.030

0.972

455

0.512

0.040 463

0.030

0.387

464/मिन-1

0.387

0.150 464/मिन-2

2.529

466

1.327

0.100 467

0.520

0.010 469

0.052

0.030

0.00

474/मिन-1

474/1/2मिन-1 0.157

0.150 474/1/2मिन-2 0.428

474/3

0.000

475/1

0.010

0.030 475/2

0.094

383/1

0.010

0.105

383/2

0.125

373/5

0.585

373/6

0.585

0.230

0.585

373/7

373/8 मिन-1 0.523

373/8 मिन-2 0.062

318/1

0.356

318/2मिन-1 0.147

318/2मिन-2

0.040

0.209

318/3

0.356

317

1.244

0.250 321

1.045

0.050 315

6.951

0.320 314/1

0.300 314/2

114/1

0.368

114/2

0.283

0.050 114/3

0.164

116/1

0.132

116/2

0.253

0.492

0.060 116/3

116/4

0.283

119/1

0.340

1.411

119/2

1.421

120/1

0.073

0.366

0.040 120/2मिन-1

120/2मिन-2 0.261

122/मिन-1

0.877

0.060 122/मिन-2

0.335

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(3) (1)

(2)

131

0.209

0.050

0.100 14

0.617

13

0.130

0.449

0.815

6

0.020

0.146

0.100 8

1 आर माइनर

0.050

1.191

810

821/मिन -1

2.393

0.280

0.209

821/मिन -2 क

821/मिन-2 ख 0.209

819

0.136

0.030 751

0.115

0.030

0.418

752/मिन-1

752/मिन-2

0.060

0.094

752/मिन-3

1.986

0.100 749

0.160

0.732

748

0.010 755

1.024

0.200 747

1.411

745/1

0.209

0.170

0.209

745/2

745/3

0.533

744

1.254

0.140 3 एल माइनर

0.219

0.010 614

0.050 616/1

0.637

616/2

0.857

0.020 606

0.857

0.130 617

0.080 618

0.090 602

0.752

620

0.230

0.040

0.060 621/1

0.125

621/2

0.105

0.157

0.040 632

631

0.020

0.031

630

0.418

0.030

0.637

624/1

0.210

0.219

624/2मिन-1

624/2मिन -2 0.418

0.020

0.063

627

0.020 628

0.031

कुल 5.30 549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर-2 एल एवं 3 एल के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 127- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-अर्सेली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.640 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3) 122

0.180

1.100

0.140 121

1.170

1.600

0.300 119

1.840

89

0.310 87

0.050

0.310

0.240

1.680

88

0.030

0.090

79

0.110

1.460

0.420

78/मिन-1 78/मिन-2

80

0.820

0.040

0.140

1.550

69

0.020 71

0.310

0.030 4

1.860

0.050 5

1.040

योग.. 1.640 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र. 133- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- उर्वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.17 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में ) (3)

0.418

246/1/मिन 5

246/1/मिन 4 0.293

0.627

0.499 246/1/मिन 3

246/1/मिन 2 0.418

0.418

246/1 मिन 1

247/1

3.135

0.007

2.090

247/2

0.312

249 मिन 2

249/मिन 2

0.836

0.625

0.836

249/मिन-4

0.836

249/मिन-5

249/मिन-6

0.838

249/मिन-7

0.836

249/मिन-8

0.836

0.836

249/मिन-1

0.082 250

1.017

0.123

1.035

253

254/1 मिन 2 1.045

1.045

254/1 मिन 2

0.880

254/1 मिन 4

0.888

254/1 मिन 5

254/1 मिन 6 0.888

0.888

254/1 मिन 7

0.855

1.672

254/7 , 254/8

1.620

254/6

2.142

254/4,254/ 5

254/3

1.672

1.045

254/2 550

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2)

(3) 257

0.376

0.011 258

0.585

0.130 261

0.752

0.173 286

0.669

0.184 287

0.199

0.059 288

0.282

0.005 290

0.199

0.005 291

0.303

0.113 293

0.010

0.010 294

0.428

0.015 567

0.282

0.015 568

0.272

0.065 569

0.470

0.102 569/2/मिन-1 0.034

571

0.010

0.460

573

0.491

0.011 574/मि.1

0.108

0.198

574 मि.2

0.105

575

0.282

0.010 596

0.721

0.065 598

0.523

0.113 6.00

0.596

0.097 601

0.167

0.010 603

0.397

0.081 631

0.081

0.460

0.773

632

0.108 644

0.115

0.005

माईनर एम-15

1134

0.428

0.175

0.021

0.006 1138/मि. 1

1138/मि. 2

0.031

0.110 1139/मिन 1

0.878

1139/मिन 2

0.878

1140/1

0.209

1140/2

0.209

0.110 1140/3

0.418

1141/1

0.097

0.251

1141

0.502

0.543

1143/मिन-1

0.214 1143/मिन-2

0.544

1145

0.042

0.006 1146

1.275

0.117

0.136

1147

0.020 1150

0.227

0.909

(3)

(2)

(1)

0.194 1152

0.533

1153

0.904

1153/मि-1

0.394

0.117 1153/मि-2

0.374

1153/मि-3

0.904

योग. 5.17 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर का ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 138- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार

(ग ) ग्राम-डोंगरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.32 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकवा ( हेक्टर में) (3) 198/1

0.408 |

198/2मिल

0.068

0.067

0.247 198/3 मिन

0.136

198/3मिन

197/1 मिन

0.146

197/1 मिन

0.147

197/2मिल

0.048

0.117 197/2मिन

0.098

197/3मिन

0.048

197/3मिन

0.098

0.171 190

1.359

234

0.178

0.009 235

1/0.230

0.018 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 237

0.021

0.018 238

0.314

0.081 239

0.009

0.010

243

0.63

0.009 240/1

0.120

240/2 मिन

0.020

0.040

240/2 मिन

0.126 240/3 मिन

0.020

0.040

240/3 मिन

244

0.018

0.021

0.126

691/1

691/2

0.063

0.007 691/3

0.063

747

0.575

0.122 745

0.029

0.251

746

0.240

0.023 744

0.293

0.086

0.086 743

0.188

738

0.167

0.039 737/1

0.042

737/2

0.021

0.079 737/3

0.021

736/1

0.156

0.086

0.075

736/2

736/3

0.076

717

0.058

0.261

0.136

0.101 718

837

0.825

0.194

0.178

0.028 844

843

0.470

0.130 845

0.188

0.055 846

0.240

0.079 920

0.596

0.181

0.376

0.093 921

0.219

719

0.029 721

0.334

0.101 722/1

0.014

0.042

839

0.036

0.240

919/मिन

0.298

0.298

0.058 919/मिन

925

1.170

0.324

0.554

0.007 933

0.065 932

0.606

931/1

0.502

0.144 931/2

0.502

551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(2)

(3) (1)

0.314

0.045 176

0.36

1.410

174

0.153 179

0.397

0.027

1.014

199

0.219

0.049 949

0.240

950

0.076

0.502

951

952

0.010

0.512

0.143 954

0.143 955

0.408

0.221

0.679

956

0.021 957

0.533

0.005 960

0.694

योग. 4.32 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 634 - भूमि संपादन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन (ख ) तहसील-नागदा 552

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(ग) ग्राम- मेहतवास

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.681 हेक्टे.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

5.728

402

401/1/1

1.953

कुल योग. 7.681

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज केमिकल डिवीजन बिरला ग्राम नागदा के लिये ग्राम मोहतवास की निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 796 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - सौसर

(ग ) नगर/ग्राम- ढोकडोह, प.ह.नं. 53 , ब.नं. 174, रा.नि.मंडल-सौसर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.036 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

नम्बर (1) 227

0.036 योग. 0.036

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ढोकडोह जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. क- 1001- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बीना

(ग) ग्राम- पिपरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.659 हे .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

142/2

0.397

143

0.085

144

0.177

योग. 0.659 भाग 1 ]

553

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकताहै-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम-सिजई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-9.542 है .

खसरा क्रमांक

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

444/2

0.210

729

0.005

731

0.005

430/1

0.180

0.090

318

322

0.245

432

0.200

650

0.235

665/1

0.020

363

0.200

364

0.070

366

0.130

668

0,400

(2)

(1)

0.260

1009

0.010

1014

0.040

637/2

616

0.090

0.020

312

1000

0.170

0.300

1008

720

0.045

0.180

444/1

0.140

303

0.135

308

0.120

309

664/2

0.110

0.070

713/2

0.010

320

0.005

445

0.165

311

0.022

326/1

0.090

307

0.005

644

0.445

1011

0.170

643

433/2

0.110

0.048

431

0.180

430/2

396

0.195

0.015

306/2

0.085

319

446

0.385

0.070

713/1

664/1

0.070

0.080

937

0.210

935/1

936

0.140

0.350

991

1001

0.050

609

0.140

0.100

323

0.050

663

662

0.075

667/1

0.032

0.017

733

726/2

0.010

0.300

617 शा.नं. 636

0.020

935/2

1041

0.030 554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2)

715

0.065

722

0.300

730

0.210

433/1

0.170

732

0.365

712

0.044

713/3

0.205

302

0.200

645

0.125

723

0.020

606/1

0.028

607

0.270

610

0.096

612

0.090

योग.. 9.542 ( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर/ शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लवकुशनगर किया जा सकता है .

प्र. क्र. 19- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील-लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- देवपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.860 है .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1209/1/2

0.046

361

0.025

237/2

0.030

341/1

0.016

977

0.154

(1)

(2)

0.057

968/1

0.054

969

0.065

339

0.050

1166/3

0.010

322/1

0.445

223/2

350

0.070

0.103

360

353/1

0.115

344

0.100

235/2

0.070

247/2

0.153

1164

0.147

0.015

1165

1169

0.040

328/6

0.030

0.105

847/1

0.112

328/2

246

0.320

0.100

1166/1

342

0.100

0.118

328/4

0.025

1166/2

0.086

1154

0.075

1153

0.220

326

325

0.148

0.240

323

357

0.172

0.030

366

0.010

352

0.054

353/2

0.140

362

1162

0.170

0.187

1163

0.055

343

0.036

248/1

0.070

351

0.170

236

0.186

971

970

0.096

0.030

326/3

0.010

1161

योग.. 4.860 भाग 1 ]

555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23 - अ- 82-2011-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील - लवकुशनगर

(ग) ग्राम- टिकौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.417 है.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

64

0.390

14/2

0.010

63/1

0.140

7

0.080

0.160

28 शा.नं. 35,36

6

0.168

63/2

0.140

44/1

0.030

45

0.240

114

0.450

110/1

0.160

8/1

0.130

110/2

0.480

111

0.320

113/2

0.440

8/323/2

0.134

62

0.080

21

0.192

5

0.125

37

0.104

33

0.104

34/1

0.110

(2)

(1)

32

0.030

34/2

0.075

0.125

13

योग.. 4.417

( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर किया जा सकता है .

प्र. क्र. 23 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- मुड़ेरी दक्षिणी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.013 है.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

20

0.110

0.015

21

22/1

0.080

0.019

85/1

0.085

85/2

0.100

86

0.120

0.170

87 शा.नं. 88/1

0.150

89

0.090

97

0.130

98

102

0.120

103

0.005

104

0.040

105 शा.नं.106

0.112

107

0.070

108

0.060

0.240

112शा.नं. 113 556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 114

0.005 115

0.110 116

0.110 117

0.005 566

0.270 567

0.075 568

0.235 582

0.140 585

0.176 588

0.114 589/1

0.015 589/2

0.086 590

0.081

0.280 591 शा.नं. 592,593

594

0.120 486/2

0.005 486/3

0.020 486/4

0.040

0.250 119 शा.नं. 121,123

120

0.120 124

0.120 412/1

0.020 413

0.150 414

0.200

0.100 415/2

417/3

0.005 437/1

0.110 437/2

0.180 437/3

0.185 452

0.130 453

0.245 454/1

0.120 454/2

0.110 455

0.017 483 शा.नं. 482

0.190 484/1

0.078 484/2

0.138 485

0.025 487

0.370 504/1

0.014 504/2

0.050 504/3

0.050

0.150 505 शा.नं. 511

506

0.180 507

0.250 546

0.005 547

0.100

0.020 793

(2)

(1)

0.185

794

0.020

795

797

0.220

0.180

796

0.170

841 शा.नं. 842

0.090

843

845/1

0.150

0.100

845/2

800

0.085

801

0.115

805

0.310

837

0.200

965 शा.नं. 966

0.093

967/1

0.200

0.225

967/2

975/2

0.170

0.170

972

0.130

973

0.024

975/1

277

0.100

278

0.021

0.110

272

0.030

252/1

0.030

252/2

253

0.090

256

0.020

0.070

255

0.020

257

0.190

258,259,267

0.070

260 शा.नं. 261,266,268

262

0.070

0.030

263

0.200

24 शा.नं. 88/2

84

0.055

0.005

850

851

0.340

852

0.425

0.015

565

योग.. 12.013

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुश नगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. दस- भू-अर्जन- 2013- फा. 570- प्र. क्र. 03- अ- 82-2012- 2013-851.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम-टिकुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.724 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

ग्राम-टिकुरी, पटवारी हल्का टिकुरी नम्बर 12

0.020

1190

738

0.081

679

0.010

637

0.061

466

0.070

464

0.010

462

0.070

465/1

0.030

2334

0.010

2330

0.010

492/1

0.010

1251

0.021

1247

0.010

1245

0.010

1216

0.021

1208

0.010

636

0.041

1199/1

0,030

1198/1

0.020

(2)

(1)

116/1

0.161

0.061

487

0.010

491

1223/2

0.021

1257

0.101

737

0.030

2477/1

0.070

680

0.020

629

0.049

0.041

625

468

0.030

461

0.020

2347/1

0.041

2335/1

0.049

0.020

2331

495

0.030

0.030

1255

1246

0.070

1215

0.030

1218

0.030

1207

0.021

1204

0.021

1197

0.020

1194

0.101

635

0.041

0.010

492

1223/1

0.020

1254

0.031

योग .. 1.724

(2) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील - जैतपुर

(ग ) ग्राम- रसमोहनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.569 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम- रसमोहनी , पटवारी हल्का रसमोहनी नम्बर 55 1360

0.010

1363

0.010

0.010

1386 558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 1473

0.070

0.061 1475

1275

0.010 1273

0.010 1262

0.061 1261/1

0.021 1237/1

0.021 1243

0.041 1240

0.010 1136/1

0.049 1138/1

0.021 961

0.010 485

0.081 488

0.010 988

0.030 1165/1

0.049 890/1

0.049 632

0.021 1164

0.030 968

0.041 974

0.049 484

0.010 474

0.061 454/1

0.021 461

0.010 456

0.021 453

0.010 541

0.010 537

0.080 543

0.041 636

0.049 633

0.010 549

0.020 976

0.061 1372

0.020 1361

0.041 1388

0.031 1369

0.061 1474

0.010 1476/1

0.061 1274

0.049 1276

0.010 1263

0.021 1260/1

0.040 984

0.010

[भाग 1

(2)

(1)

1242

0.010

0.041

1241

1135

0.049

985

0.049

963

0.021

886

0.070

987

0.020

981

0.030

975

0.030

0.030

1104

644

0.020

1167

0.041

969

0.061

977

0.030

480

0.101

472

0.010

455

0.030

457

0.021

452

0.040

540

0.041

547

0.041

538

0.010

637

0.049

635

0.010

631/1

0.031

990/2

0.049

1370

0.101

योग .. 2.569

(3 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

(ग ) ग्राम- हर्राटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.119 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम- हर्राटोला, पटवारी हल्का मोहतरा नम्बर 13 220

0.030

327/2

0.041 भाग 1 ]

559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 318

0.021 328

0.049 347/1

0.041 346

0.028 351

0.061 353

0.041 246

0.041 186

0.010 231

0.091 216

0.050 185

0.061 222

0.030 377

0.571 37

0.070 39

0.021 45

0.030 399/ 1क

0.015 245

0.041 310

0.021 327/1

0.041 375

0.121 317

0.010 326

0.010 332

0.030 33/1

0.121 34

0.011 352

0.091 356

0.021 242

0.010 241

0.010 227

0.010 221

0.021 184

0.041 225

0.021 150

0.030 38

0.010 41/1

0.030 53

0.049 399/2

0.015 308

0.021 331

0.021 344

0.010

योग .. 2.119 (4) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शहडोल

(ख ) तहसील-जैतपुर

(ग ) ग्राम- कचहर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.613 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-कचहर , पटवारी हल्का कचहर नम्बर 22 986

1.023

1052/2

0.260

1035

0.032

1037

0.040

1050/4

0.201

1108/1 क

0.647

0.206

1119

1114

0.138

0.134

1116

1062

0.200

1034

0.045

0.016

1036

1038

0.028

0.113

1113

1110

1.011

1120

0.145

0.113

1115

1111/2

0.441

0.255

1117

0.085

1046

1050/1

0.040

1050/2

0.140

1105

0.382

0.391

1107

0.324

1108/1 ग

0.162

1108/1 ङ

1109

0.429

0.089

1128

1133/3

0.852

1045

0.097

1047

0.069

1062

0.120

1106

0.058

0.343

1108/ 1 क

1108/ 1 ख

0.081 560

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 1108/1 घ

0.162 1108/3

0.033

0.405 1133/1

0.303

योग 9.613 ( 5 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम-मलया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 101.184 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2) ग्राम-मलया, पटवारी हल्का मलया नम्बर 23 483

0.202 33/1

0.198 38/2

0.020 382

0.022 443/1

0.041 445/3

0.020 447

0.093 419

0.089 423/1

0.057 28

0.886 37/1

0.020 39

0.045 164/1

0.081 377/1

0.049

0.117 481/6

42/1

0.061 367

0.028 384/1

0.010 9

0.053 62/2

0.038 162

0.049 189

0.045 196/1

0.251 487

0.081 489

0.016 491

0.263 493

0.061

(2)

(1)

496

0.474

2/11

0.405

37/2

0.069

0.069

41

481/8

0.073

0.037

444/1

446/2

0.283

0.219

197

420

0.085

495/4

1.011

505/2

0.506

38/1

0.057

42/2

0.101

373

0.061

378

0.036

40

0.134

164/2

0.081

377/2

0.040

481/7

0.117

0.055

61/1

0.231

161

163

0.387

195/1

0.081

486

0.101

488

0.028

0.129

490

0.174

492

0.287

494

367/2

0.020

0.607

462/3

54

0.182

65

0.012

67

0.020

72/2

0.182

2/9

1.416

208/1

0.055

0.060

422/1

0.041

94/5

173

0.057

443/2

0.052

449/5

0.041

461/1

1.214

3/1

0.340

76/1

0.202 भाग 1 ]

561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 3/2

0.170 76/2

0.102 180/2

0.607 32/4

0.077 449/3

0.020 559/4

0.049 164/3

0.513 380/1

0.024 481/1

0.073 47

0.183 79

0.016 82

0.085 145

0.206 148

0.628 370

0.046 373/1

0.061 484/1

0.061 485

0.178 62/1

0.077 99

0.061 180/5

0.405 462/2

1.416 196/2

0.292 150

0.526 152

0.109 581

0.089

0.506 180/6

94/2

0.024 153

0.089 556

0.010 507

0.065 510

0.753 53

0.089 56

0.125 66

0.012 70

0.049 78/2

0.121 188

0.275 421/1

0.140 427/1

0.227 127/4

0.122 179/5

0.064 444/2

0.020 455/8

0.010

(2)

(1)

452/2

0.010

64/1

0.324

77/1

0.359

64/2

0.162

77/2

0.180

0.198

180/3

445/2

0.037

451/2

0.097

560/3

0.041

373/4

0.061

458/5

0.094

46

0.154

0.162

48

81

0.121

141

0.336

0.028

146

369

0.046

371

0.045

481/5

0.121

0.178

484

211

0.204

63/1

0.038

464/1

0.096

439/1

0.199

0.085

195/2

149

0.024

151

0.049

463

0.160

583

0.107

448

0.356

127/1

0.133

175/1

0.032

558

0.031

509

0.065

511

0.032

513

0.012

517

0.105

519

0.109

62/3

0.039

508

1.368

498/5

0.053

55

0.105

60

0.117

480/3

0.065 562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 505

0.437 480/2

0.260 402/2

0.073 413

0.085 417

0.202 421/1

0.446 155

0.166 165

0.057 167

0.085 169

0.117 171

0.178 478/2

0.575 16

0.117 18

0.113 20

0.049 22

0.125 451/1

0.081 459/1

0.405 460/2

0.490 180/7

0.202

0.061 91/3

0.040 559/3

32/2

0.077 176/3

0.184 515/2

0.048 91/1

0.041

0.020 449/2

557/2

0.032 498/2

0.053 94/3

0.024

0.041 175/2

453/2

0.061 426

0.077 95/2ख

0.067 253/2

0.028 255/2

0.069 257/2

0.013 456/3

0.192 514

0.210 518

0.117 61/2

0.054 498/1

0.081 10

0.522 499/4

0.595

(2)

(1)

449/4

0.041

464/4

0.131

504

0.279

464/3

0.065

305/1 ख

0.105

0.279

408

416/1

0.034

428/5

0.202

30/3

0.202

0164/5

0.050

166

0.040

168

0.134

170

0.093

172

0.057

15

0.093

17

0.125

19

0.117

0.162

21

0.020

449/1

0.061

559/1

0.445

459/2

0.918

8

32/3

0.081

179/2

0.093

495/2

0.405

91/2

0.032

559/2

0.040

32/1

0.077

176/2

0.161

540/1

0.065

0.809

497/2

499/1

0.591

127/2

0.121

179/3

0.081

425

0.089

0.100

439/2

96/2

0.077

254/2

0.061

256/2

0.069

436/2

0.328

570

0.024

0.202

180/9

367/3

0.135

457

0.487 भाग 1 ]

563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(2) (1)

409

0.089 411

0.043 415/2

0.020 421/3

0.224 95/2क

0.032 252/2

0.081 572

0.055 574

0.049 191

0.032 58

0.077 442

0.045 559/5

0.065 498/4

0.053 499/3

0.595 113

0.388 175/3

0.032 561

0.081 12

0.235 14

0.146 24

0.138 26

0.081 208

0.050 422/2

0.024 427/2

0.229 540

0.244 464/2

0.261 558/2

0.088 156

0.104 158

0.125 160

0.304

0.162 164/2

380/2

0.073

0.074 481/2

528

0.178 4

0.138 6

0.028 52

0.150 69

0.016 72/1

0.162 80

0.032 484/2

0.259 33/2

0.198 381

0.053 461/2

0.267 (1)

(2)

356/1

0.368

0.328

436/1

0.223

569

0.028

410

415

0.105

428/7

0.405

495/3

1.619

166/2

0.190

456/1

0.045

573

0.055

190

0.275

57

0.124

59

0.840

446/1

0.304

0.053

498/3

499/2

0.491

94/4

0.012

127/3

0.121

0.081

179/4

562/1

0.648

0.105

13

0.089

23

25

0.085

198

0.360

421/2

0.069

423/2

0.097

537/4

0.066

63/2

0.116

0.260

480/1

154

0.089

157

0.061

0.065

159

479

0.040

379/1

0.033

458/6

0.094

180/4

0.405

1473

0.526

5

0.097

7

0.069

68

0.032

0.016

71

78/1

0.093

0.069

481/4

0.704

440 564

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 379/2

0.105 481/3

0.074 73

0.393 74

0.174 375

0.162 402/1

0.101 428/2

0.202 429

0.182 431

0.595 134

0.089 136

0.093 186

0.231 178/2

0.336 482/2

0.328 575

0.223 87

0.077 89

0.138 133

0.170 474

0.186 476

0.101 506

0.685 537/2

0.101 500

0.105 34

0.437 308

0.041 404

0.239 406

0.050 428/3

0.809 432

0.105 434

0.020 114

0.065 116

0.138 124

0.057 336

0.154 349

0.178 435

0.016 401

0.214 98

0.101 107

0.093 118

0.097 120

0.032 334

0.073 340

0.170 343

0.085

[ भाग 1 (1)

(2)

346

0.113

0.045

348

352

0.717

354

0.057

49/2

0.162

75

0.016

376/1

0.182

407

0.174

0.405

428/6

430

0.109

130

0.579

135

0.267

180/8

0.202

187

0.384

0.214

456

549/2

0.131

86

0.093

88

0.109

90

0.170

473

0.166

0.368

475

477

0.235

659/2

0.674

497/3

2.023

29

0.809

501

0.372

502/1

0.101

403

0.016

0.065

405

414/2

0.101

428/4

0.073

0.109

433

521/2

0.445

115

0.012

0.036

123

0.882

335/2

338

0.163

424

0.049

0.206

376/2

412

0.261

103

0.040

117

0.081

119

0.101

121

0.053 भाग 1 ]

565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 339

0.348 342

0.065 345

0.093 347

0.057 350

0.049 353

0.117 359

0.478 50/2

0.162 129

0,401 132

0.239 194

0.040 101

0.162 502/2

0.603 43

0.267 45

0.275 104

0.016 106

0.012 143

0.073 92

0.032 94/1

0.012 96/1

0.077 108

0.134 174

0.032

0.263 177

179/1

0.061 184

0.024 253/1

0.028 255/1

0.117 257/1

0.012 341

0.105 351

0.106

0.809 356/2

358

0.073 361

0.113 363

0.109 365

0.235 445/1

0.020 1469/1

0.126 109

0.194 111

0.142 126

0.466 137

0.134 139

0.077 251

0.073 (1)

(2)

27

0.628

50/1

0.125

83

0.081

85

0.081

192

0.231

0.231

199

30/2

0.507

0.047

558/2

562/1

0.648

571

0.105

131

0.093

193/1

0.269

100

0.125

0.150

184

36

1.210

44

0.117

102

0.040

105

0.045

142

0.032

144

0.352

0.097

93

55/1

0.069

97

0.125

0.065

122

176/1

0.161

178/1

0.332

183

0.368

252/1

0.077

254/1

0.061

256/1

0.073

258

0.020

344

0.142

355

0.101

357

0.579

360

0.243

0.053

362

364

0.170

366

0.069

482/1

0.328

1472

0.198

110

0.113

125

0.259

128

0.263

0.138

138 566

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 250

0.105 11

2.092 49/1

0.134 51

0.101 84

0.109 140

0.138 193/2

0.271 478

0.575 372

0.749 559/5

0.065 562/2

0.648 580/2

2.023

101.184

योग .

(6 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

(ग ) ग्राम- घुघरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 66.367 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में ) (1)

(2) ग्राम- घुघरी , पटवारी हल्का घुघरी , 14 977/2

0.185 588

0.332 489/2

0.051 498/2

0.067 826/2

0.085 981/1

0.139

0.235 1016/2

524/1

0.057 530

0.214

0.202 999/3

976/2

0.081 1018/2

0.061 809

0.291 837

0.129 494/2

0.143 855/1279

0.138 920

0.237 923

0.069 (1)

(2)

925

0.279

927

0.093

0.206

929

931

0.218

933

0.279

0.017

1138/1

1140

0.057

0.340

885

808

0.255

811

0.129

813

0.093

819

0.081

0.174

821

823

0.170

0.024

870

552

0.227

985

0.409

0.020

461/1

999/4

0.081

852

0.166

935

0.138

963/2

0.024

986/1

0.223

589

0.036

497/2

0.054

803/2

0.101

877

0.093

0.200

999/2/2

0.057

1117/2

0.109

525

531

0.247

494/1

0.144

1017/2

0.105

806

0.295

818

0.384

838

0.206

495/2

0.030

987

0.255

921

0.115

924

0.089

0.170

926

928

0.065

0.162

930

932

0.247 भाग 1 ]

567

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 1137/2/1

0.091 1139/1

0.168 884

0.275 895/1

0.243 810

0.081 812

0.125 814

0.097 820

0.170 822

0.077 847

0.069 493/2

0.061 586/1

0.081 1000

0.194 988/4

0.030 495/1

0.030 854

0.257 960

0.223 955/2

0.024 966/2

0.129 1107

0.113 1146/2

0.121 918

0.267 959

0.097 1144

0.093 891/2

0.125 965/1

0.028 1018/1

0.125 1146/1

0.121 488

0.142 800

0.093 802

0.304 804

0.239 773

0.126 977/1

0.101 986/2

0.129 993

0.077 977/3

0.285 460

0.194 872

0.239 874

0.194 1002

0.287 1004

0.032 1006

0.036 1008

0.024 (1)

(2)

1010

0.073

1012

0.016

1014

0.162

0.607

934

995

0.555

955

0.433

964/1

0.146

980/1

0.555

602

0.081

896/1

0.105

0.073

898

0.040

907

0.045

909

0.061

911

0.020

913

915

0.372

938

0.085

0.450

941/2

0.158

979/2

0.388

851

0.105

936

1017/3

0.234

1108/2

0.081

0.202

917

919

0.061

976/1

0.121

876

0.409

963/1

0.206

1017/1

0.028

1108/1

0.057

487

0.210

0.045

490

801

0.194

803/1

0.547

807

0.134

777

0.040

984/2

0.129

992

0.332

835

0.239

984/2

0.372

844

0.091

873

0.053

1001

0.105

1003

0.024 568

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 1005

0.081 1007

0.146 1009

0.158 1011

0.235 1013

0.061 1015

0.024

0.028 994

954

0.097 956

0.587 975/1

0.425 590

0.376 892

0.214 897

0.081 899/1

0.089 908

0.069 910

0.089 912

0.065 914

0.206 916/1

0.105 939/2

0.291 943

0.097 850

0.190 930

0.162 988/2

0.162 839

0.227 942

0.292 945

0.049 947

0.040 949

0.028 951

0.219 953

0.040 958/1

0.065 962

0.291 967

0.113 969

0.073

0.202 974

978

0.486 1256/1

0.030 500

0.032 504

0.098 551

0.086 584

0.295 493/1

0.166 996

0.045 586/4.

0.283

(2)

(1)

869

0.117

878

0.199

881

0.085

0.214

890

893

0.053

886

0.073

888

0.061

603

0.012

605

0.210

607

0.243

512

0.279

522

0.010

524/2

0.057

497

0.210

830

0.129

832

0.055

834

0.146

0.142

843

445

0.021

0.247

976/3

990

0.182

0.020

866

895/2

0.251

899/2

0.049

901

0.336

0.081

979/3

937

0.486

944

0.053

0.028

946

0.219

948

0.085

950

0.279

952

957

0.049

0.053

961

964/2

0.425

0.085

968

973

0.142

975/2

0.400

0.065

980/2

0.036

499

501

0.016

532/1

0.021

583/1

0.210

585

0.539

586/2

0.182 भाग 1 ]

569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 997

0.045 868

0.101 871

0.170 880

0.113 882

0.065 891/1

0.453 894

0.324 887

0.125 601

0.105 604

0.113 601

0.105 510

0.101 514

0.073 523

0.242 496

0.021 515

0.041 831

0.101 833

0.198 842

0.514 863/2

0.607 922

0.129 989

0.101

0.069 991

937/1262

0.809 896/2

0.049 900

0.170 902/2

0.360 1131

0.150 489/1

0.050 498/1

0.067 826/1

0.065 981/1

0.139 1016/1

0.235 779

0.458 780

0.563 770/1

0.362 864

0.502 958/2

0.061 1132

0.231 1134

0.057 1136

0.158 586/3

0.194 591

0.526 593

0.154 (1)

(2)

799/1278

0.348

858

0.129

860

0.117

863/3

0.454

0.045

449

983

0.328

902/1

0.202

904

0.134

906

0.105

939/1

0.287

979/1

0.182

586/5

0.170

471

0.069

475

0.020

0.275

479

491

0.113

994

0.057

532/2

0.021

0.008

533

537

0.057

541

0.114

544/2

0.021

583/3

0.135

857

1.590

586/2

0.182

596

0.057

598

0.146

600

0.138

795

0.049

178

0.030

654

0.061

497/1

0.054

803/2/1

0.101

879

0.138

0.205

999/2/1

776

0.089

805/2

0.567

778

0.435

849

0.036

867

0.142

983/1284

0.146

1133

0.478

1135

0.036

0.186

1137/1

587

0.190 570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 592

0.258 594

0.154 856

1.590 859

0.433 861

0.813 799

0.884 982

0.470 1021

0.320 903

0.166 905

0.210 916/2

0.101

0.227 941/1

490

0.045 824

0.158 472

0.198 477

0.227 484

0.088 492

0.206 995

0.550 534

0.328 535

0.008 538

0.024 542

0.069 550

0.041 853

0.243 493/1

0.081 595

0.174 597

0.170 599

0.178 784

0.109 794

0.030 653

0.030 655

0.030 792

0.010 620

0.049 199

0.049 196

0.030 566

0.041 583/1

0.168 550

0.041 548

0.061 216/1

0.040 215

0.021 213

0.021

[ भाग 1 (1)

(2)

152

0.049

0.030

198/1

184/1

0.041

161/1

0.049

156/1

0.090

124

0.070

0.081

185/1

185/2

0.011

658/1

0.024

267/1

0.030

0.030

725/2

619

0.030

621

0.041

208

0.061

195

0.030

577

0.030

578

0.030

549

0.119

150

0.061

547

0.021

214

0.041

151

0.021

216/2

0.041

157

0.041

122

0.061

155/1

0.041

126

0.021

125

0.101

184/2

0.010

679

0.010

658/2

0.025

267/2

0.031

725/3

0.031

योग .. 66.367

(2) जिसके लिये आवश्यकता है- मेहरो जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम टिकुरी की 1.724 हे. ग्राम रसमोहनी की 2.569 हे. , ग्राम हर्राटोला की 2.119 हे. , ग्राम कचहर की 9.613 हे . , ग्राम मलया की 101.184 हे. , ग्राम घुघरी की 66.367 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जैतपुर, जिला शहडोल, में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. दस- भू-अर्जन- 2013- फा. 572- प्र. क्र. 04-अ-82-2012- 2013-853.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जैतपुर

(ग) ग्राम- कन्ठीटोला

( घ) लगभग क्षेत्रफल-10.621 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम- कन्ठीटोला, पटवारी हल्का शाहपुर नम्बर 53

0.202

700/2

700/4

0.607

0.061

731/1

736/2क

0.066

734

0.073

737/2ख

0.060

1.007

749

739

0.154

707

0.042

710

0.042

716

0.086

633

0.080

673

0.081

686

0.039

659/2

0.020

654/2क

0.020

661/1

0.020

666/2

0.030

666/1

0.020

112/1 क

0.031

114/2

0.168

111 /1 ख

0.029

115/1

0.192

115/2

0.071

(2)

(1)

0.120

257/1

253

0.101

0.090

641/2

36/1

0.010

37/2

0.128

35/2

0.101

0.024

45/1

53/2

0.120

1.011

700/3

728/3

1.619

0.182

731/1 क

0.105

733/1

735

0.362

0.740

736

737/1

0.101

748

0.607

708

0.070

712

0.082

632

0.091

677

0.090

668

0.079

657

0.078

654/1

0.081

654/2ख

0.020

659/2

0.020

0.040

661/2

111/1 क

0.019

113

0.020

239

0.012

112

0.032

64/1

0.080

172/1

0.081

360

0.081

54

0.169

37/1

0.080

35/1

0.020

36/2

0.098

45/2

0.080

53/1

0.120

355

0.040

359

0.041

366

0.042

369

0.041

362/2

0.062 572

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 345

0.051 365

0.041 367

0.081 370

0.038 362/1

0.061

योग . 10.621 (2) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम-शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 23.652 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2) ग्राम-शाहपुर, पटवारी हल्का शाहपुर नम्बर 53 1098/1

0.607 1098/2

0.202 1098/4

0.607 1098/6/1

0.506 1098/6/2

0.506 1098/7

0.607 1098/8क

0.162 1098/9

1.011 1100/2

0.061

0.081 1104/2

1101

0.417 1103/1

0.260 1106

0.660

0.202 1107/4/क/ 1

0.202 1107/4/क/3

1107/6ख

0.809 1098/6/3

0.280 1079/2

0.020 1076

0.080 1072/2

0.160 1070/ 1 क

0.280 828/2

0.166 1063/1

0.280

0.004 807

1062

0.004

(2)

(1)

0.041

233

802/2

0.198

833

0.092

829

0.040

0.020

814

0.040

816/1 ख

467/1

0.040

0.015

466

465

0.045

471

0.041

1107/5

0.709

1098/3

0.607

1098/5

0.809

0.607

1107/2

2.225

1098/6/3

0.809

1107/1

1098/8 क

1.254

0.085

1099

1103/2

0.048

1100/1

0.141

1102

0.308

0.182

1104/1

1107/3

0.607

0.202

1107/4/क/2

0.809

1107/ 6क

1.214

1107/7 ग

824/1

0.080

1079/1 क

0.020

1075/ 1 च

0.080

1071

0.050

1060/2

0.275

0.280

1056/2

785

0.280

1661

0.004

232

0.039

0.280

526/2

803

0.190

0.015

827

813

0.098

0.060

816/1 क

0.280

816/2

467/2

0.016

0.045

469

457

0.048 भाग 1 ]

573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 456

0.080 450

0.101 446

0.079 211

0.081 230/1

0.041 218

0.121 230/2

0.042 188

0.081 146/2

0.081 246

0.118 448

0.121 439/1

0.078 217

0.490 192/2

0.076 19

0.161 192/2

0.071 146/1

0.082 146/3

0.084 122/4

0.162

23.652

योग

(3 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला- शहडोल

( ख) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम- कर्रावन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.337 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

ग्राम-कर्रावन, पटवारी हल्का कर्रावन नम्बर 52 1

0.219 405

0.243

2/3

0.809 5

0.174

6/1

0.182

6/2

0.182

69/2

0.243

8/1

0.607

19/1

0.030

69/1

0.417

(2)

(1)

8/2

0.701

10

0.526

20

0.599

21

0.454

62

0.294

64

0.146

69/3

0.243

67

0.36

71/2

1.003

4/2

1.011

2/2

0.563

3/1

0.174

3/2

0.174

3/2

0.174

4/1

0.809

0.023

7/1

4/3

0.607

4/4

0.607

7/2

0.046

0.069

9

19/2

0.031

16

0.102

0.014

63

0.105

0.206

65

66

0.105

70

0.085

योग .. 12.337

(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- शाहपुर जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम कन्ठीटोला की 10.621 हे . ग्राम शाहपुर की 23.652 है. ग्राम कर्रावन की 12.337 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू-अर्जन-2013- फा. 569-प्र. क्र. 05- अ- 82-2012- 2013-852.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह 574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जैतपुर

(ग ) ग्राम- सिडली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.991 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

ग्राम-सिडली, पटवारी हल्का सिडली नम्बर 40 1612/2

0.034

1628

0.081

1413/2

0.065

1613

0.092

1636/2

0.060

1438

0.081

1415

0.316

1419/1

0.069

1421

0.207

0.267

1424

0.090

1605

1607/1

0.121

1609

0.150

1392

0.117

1380/1

0.263

1631/2

0.020

1418

0.219

1420/2

0.061

1436/1

0.069

1607/2

0.304

1423

0.223

1445

0.166

1377

0.138

1414

0.478

1384

0.016

1381/2

0.150

1385

0.016

1387

0.166

1413/1

0.113

1611

0.186

[भाग 1

(2)

(1)

1612/1

0.035

1629

0.096

1627

0.154

0.498

1614

1437

0.125

0.061

1413/3

1416

0.129

0.226

1420/1

1422

0.162

1433

0.267

1606/1

0.251

1608

0.202

1624/1

0.421

1393

0.394

0.020

1631/1

1380/2

0.405

0.101

1419/2

0.105

1435

1606/2

0.105

1624/2

0.101

1425

0.404

1376

0.186

1378

0.170

1383

0.028

1381/1

0.125

1382

0.125

1386

0.057

1388

0.150

1417

0.304

1626

0.526

1390

0.190

0.105

1394

1396

0.595

1398

0.142

1400/1

0.106

1406

0.595

0.700

1412

1428

0.235

0.255

1430

1400/2

0.303

1404

0.299

1391

0.170

0.053

1395 भाग 1 ]

575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 1397

0.097 1399

0.020 1405

0.600 1407

0.070 14727

0.036 1429

0.400 1631/3

0.020 1403

0.174 1617

0.555

योग .. 15.991 (2) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

( ग ) ग्राम- ढोलकू

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.020 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2) ग्राम-ढोलकू , पटवारी हल्का ढोलकू नम्बर 37 434/3

0.018 718

0.028 667

0.020 446

0.040 1495/2

0.020 1496/1

0.048 665

0.024

0.060 595

581

0.072 236

0.030 261

0.060 264

0.040

0.060 1502

1504

0.036 1507

0.020 214

0.020 216

0.020 221

0.015 698

0.044 275/1

0.044

0.080 285

291/1

0.036

(2)

(1)

0.056

1330

1506

0.036

434/1

0.017

435

0.052

0.020

286/2

0.056

579

0.015

273

685

0.032

0.020

1495/1

1495

0.040

1497

0.040

274

0.060

0.026

577/1

235

0.104

260

0.048

263

0.030

1501

0.052

1503

0.040

1505

0.040

573/2क

0.050

215

0.032

218

0.032

697 ल

0.048

699

0.052

0.048

277

287/2

0.028

726

0.032

577/2

0.026

0.036

1531

751

0.030

0.010

284/2

287/ 1 ख

0.014

291/ 2ख

0.012

0.028

668

1496/2

0.048

445

0.028

0.028

451

0.068

448

596

0.052

666

0.028

0.004

680/2

222

0.015

681/1

0.026

593

0.058 576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 659

0.028 589/1

0.060 219

0.056 286/1

0.020 291 /2क

0.012 408

0.320 275/2

0.044 442

0.080 681/2

0.026 719

0.030 721

0.060 664

0.048 592/1

0.015 427

0.032 447

0.060 730

0.060 589/2

0.060 597

0.028 680/1

0.004

0.020 694

684

0.060 592/2

0.015

0.020 594

450

0.008 425

0.060 284/1

0.010 287/ 1 क

0.014 573/1

0.100 426

0.032 434/2

0.017 1532

0.060 1331

0.040 720

0.069

योग .. 4.020 (3 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

( ग ) ग्राम- बलबहरा

[भाग 1 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.357 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम- बलबहरा , पटवारी हल्का बलबहरा नम्बर 33 779/2

0.020

1074

0.020

0.022

695/1 ख

483

0.030

0.036

704/2

717

0.044

0.050

683/2

762/1

0.024

0.060

827/1

826

0.036

0.020

699

0.030

775/1/1

683/1

0.074

0.024

688/3

681

0.040

0.015

780/1/2

0.015

780/2

481

0.060

0.064

684

0.040

697

700

0.040

0.022

695/3

762/3

0.240

698

0.040

682/2

0.028

1090

0.040

0.024

762/2

827/2

0.060

775/2

0.060

695/1क

0.022

682/1

0.028

688/2

0.024

689/1

0.040

1718/1

0.015

718/2

0.020

775/1/2

0.030

690/1

0.024

0.015

715

688/1

0.024 भाग 1 ]

577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 689/2

0.040 828

0.104 830

0.096 836

0.072 776

0.060 1089

0.032 718/1/1

0.020 779/1

0.020 716

0.060 704/1

0.036 702

0.008 829

0.061 835

0.192

0.015 780/1/3

680

0.020 765/2

0.015

0.015 780/1/1

765/1

0.015

योग 2.357 (4) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम- बरगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-36.097 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

ग्राम-बरगवां , पटवारी हल्का बरगवां नम्बर 39 795/1

0.054 808

0.028 1663/4

0.064 783/2

0.105 786/2

0.072

0.182 833/2

1829

0.170 841

0.047 1675

0.117 1677

0.393 838

0.798 828

0.995

(2)

(1)

0.235

836/1

791/2

0.181

1774/2

0.750

1673/2

1.619

0.624

1825

0.260

835/2

1775/3

0.809

0.210

1672/2

829

0.121

0.316

831

1678/ 1ख

1.105

822

0.251

825

0.032

827

0.036

1824

0.129

804/1

0.405

823/2

0.405

0.180

795/3

807

0.036

813/1

0.131

840

0.380

784/2

0.061

787/2

0.369

0.101

839/2

0.606

1665

1674

0.664

1676

0.308

0.178

1827

820/2

0.607

1672/1

0.683

782/2

0.302

0.087

1662

795/4

0.304

1663/5

0.064

782/1

0.564

1.214

1673/3

1671

0.138

836/2

0.239

830

0.672

0.825

1667/2

0.202

809

824

0.077

826

0.049

1823

0.057 578

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2)

0.040 795/3

818/2

0.619 1670

0.761 775

0.060 789

0.008 767/1

0.030 805

0.089 813/2

0.193 821/2

0.049 788

0.040 821/1

0.405 1663/2

0.064 815

0.061 817

0.057 818/1क

0.113 837

0.243 1667/1

1.121 1842/2

0.044

0.020 784/1

0.264 787/1

776

0.202 779

0.117 781

0.049 834

0.295 833/1

0.202 535/3

0.230

0.166 791/3

820/3

0.607 783/3ख

0.040 786/3

0.370 810

0.097 812

0.049 422/3ख

0.002 442/4

0.002 927/2

0.032 916/2

0.020 1727/2

0.004

0.027 1766/3

0.032 1751

1770/2

0.014 428/2ख

0.020 923/3

0.032

0.020 1031

1506/1

0.006 (1)

(2)

0.036

1741

1241

0.016

0.120

1508

0.024

1444

0.027

1766/2

1509/4

0.024

1142

0.020

0.061

790

0.420

791/1

0.133

806/2

0.223

819/2

823/1

0.085

0.101

818/1ख

1663/3

0.064

0.514

814

816

0.053

0.134

806/1

819/1

0.221

1666

0.312

835/1

0.405

783/3क

0.239

0.076

786/1

0.048

783/1 ख

0.077

778

780

0.016

1842/1

0.045

783/1 क

0.033

839/1

0.405

0.202

782/3

0.030

767/2

785

0.247

784/3

0.150

0.983

1678/3

811

0.012

0.162

1822

0.020

428/2क

0.040

427/5

0.028

1743/2

0.018

1720/2

0.024

1440

0.032

1751

0.028

1753

0.060

1729

0.032

927/1 भाग 1 ]

579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 1029

0.044 444/1

0.050 442/3क

0.002

0.006 1506/2

1844

0.012 1443

0.080 1282/3

0.008 1509/3

0.024 1449

0.008 1286/1

0.032 997

0.040 1244

0.052 1286/2

0.032 455

0.034 1035

0.040 1041

0.040 1305

0.010 1313

0.040 428/3

0.040 960/1

0.040 427/1 क

0.015 461/1

0.026 1290

0.072 1706

0.060 1750

0.028 427/2

0.040 450

0.092 1155

0.096 442/2

0.002 461/2

0.026 1282/2

0.008

0.032 1297

1436

0.052 919/2

0.032

0.008 1749

1032

0.104 1510/2

0.016 916/3

0.020 1725

0.008 1295

0.030 1042

0.048 926/3

0.035 1288/1

0.027 961

0.052

(2)

(1)

963

0.040

1510/1

0.016

1224

0.024

1720/1

0.018

1743/1

0.028

0.072

1161

0.036

946

0.030

1717/1

0.036

918/1

0.032

919/1

0.020

1737

1150

0.050

960/2

0.040

953

0.052

453

0.056

456

0.036

1040

0.056

1154

0.032

1312

0.052

1288/2

0.027

995

0.164

444/2

0.012

427/1ङ

0.015

926/2

0.035

0.008

1282/1

1707

0.010

316

0.040

427/4

0.040

452

0.028

1141

0.044

1717/3

0.030

319

0.016

427/1 ख

0.015

1315

0.080

1439

0.080

1509/2

0.024

1755/2

0.060

1033

0.056

0.004

1511/2

918/2

0.036

427/ 1 ग

0.015

0.032

1296

926/1

0.035

1766/4

0.027 580

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 427/1 च

0.015 962

0.040 1770/1

0.014 1511/1

0.004 916/1

0.020 1727/1

0.004 427/1 घ

0.015 945

0.056 1509/5

0.024 1717/2

0.030 1720/3

0.018 1509/1

0.024 1755/1

0.060 1151

0.024

36.097

योग .

(5 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम-जमुडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 86.661 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

ग्राम-जमुडी, पटवारी हल्का बरगवां , नम्बर 39 692

0.275 841/2

0.688 464

0.150 466

0.194 468

0.101

0.176

690

725

0.384 880

0.050 731

0.291

680

0.219 739/1

0.081

584/3 ब

0.202 737

0.344 741

0.061

762

0.320 827

0.299

812/4

1.416 753

0.166

[ भाग 1

(2)

(1)

830/2

0.147

887

0.251

732/2

0.077

766

0.356

2

0.112

5

0.020

7

0.372

10

0.607

13

0.049

0.202

764

767/2

0.113

768/2

0.101

840/3

0.688

820

0.328

834

0.652

0.405

846/9

848

0.166

850

0.142

795

0.182

0.235

797

824

0.206

714

0.080

0.271

747

750

0.668

693/1 ख

0.069

463

0.038

465

0.190

467

0.445

688

0.060

0.085

724

726

0.105

0.050

881

0.295

589

0.276

305/1

723

0.178

0.243

722/2

0.206

738

761

0.332

826/4

0.813

831/2

0.215

879

0.112 भाग 1 ]

581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 826/2

0.813 831/1

0.210

0.356 888

733

0.202 767/1

0.109 4

0.221 6

0.234 9

0.020 11/2

0.205 732/1

0.153 765

0.195 768/1

0.097 771

0.283

0.210 819

833

0.417 666/2

0.074 846/1433

0.486 849

0.247 666/3

0.073 796

0.324 822

0.223 829

0.926 746

0.368 749

0.603 751

0.765 752

0.522 757

0.190 812/3

0.388 812/2

0.607 821

0.182 836

0.652 470

0.068 843/3

1.214 684

1.676 892/2

0.148 474

0.045 893

0.380 870

0.150 852

0.316 666/1

0.073

0.526 678/2

(2)

(1)

845

0.510

851

0.142

918/4

0.607

826/1

0.207

0.255

889

800

0.413

803

0.190

0.063

716

719

0.061

679/1

1.853

679/2

0.624

832/1

0.340

780

0.360

0.139

804

0.340

916

919

0.603

923

0.214

674

0.136

0.032

854/1

855

0.421

0.210

826/5

0.210

823

0.166

770

775

0.567

830/3

0.147

713

0.061

728

0.200

0.613

678/1 ख

0.485

843/1 ग

0.182

809/6

844

0.547

756

2.213

842

0.829

846/10

0.809

0.182

809/1

835

0.539

469

0.324

843/2

1.214

2.032

843/ 1 ख

475/2

0.104

599

0.190 582

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 892/1

0.170 896/2

0.809 812/6

0.809 853

0.206 846/ 1ख

0.607 691

0.125 847

0.441 839

0.733 832/2

0.336 830/5

0.040 890

0.263 801

0.166 715

0.070 718

0.198 720

0.178 686

0.146 826/3

0.405

0.219 769

802

0.202 915

0.441 318/3

0.793 922

0.455 673

0.230 809/8

0.091 854/2

0.064 675

0.174 830/6

0.040 825

0.174 774

0.656 809/7

0.486 830/7

0.111 727

0.397 736

0.247 840/1

0.890 809/5

0.182 809/3

0.182 846/4

0.405 846/8

0.304 882

0.302 884

0.072 (1)

(2)

590

0.308

592

0.235

682/2

0.170

891

0.437

739/2

0.385

745

0.142

838

0.462

840/2

0.809

0.890

830/8

815

0.162

817

0.384

907/1

0.202

0.065

909/1

911/1

0.420

907/3

0.154

0.421

911/2

0.405

841/3

758/2

0.016

907/2

0.202

892/3

0.148

0.259

743

760

0.482

918/2

0.809

735

0.138

0.129

773

0.223

830/9

1001/1

0.050

1004

0.020

1012

0.032

1061

0.040

1009/2

0.030

1035

0.040

1067/2

0.018

1052/2

0.026

1055

0.048

0.026

1052/1

1091

0.044

928/2

0.015

928/1

0.015

922

0.050 भाग 1 ]

583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

(1)

(2) 929

0.320 1070

0.048 1010/2

0.034 1065

0.056 846/11

0.202 883

0.045 305/2

0.267 591

0.077 593अ

0.154 846/5

1.193 584/1

0.065 722/1

0.121 799

0.122 894

0.886 846/6

1.206 814

0.441 816

0.227 818

0.190 908

0.458 910

0.271

0.506 693/1क

909/2

0.421 776

0.040 584/2

0.150

1.011 794/2

0.105 475/1

687

0.676 759

0.486 763

0.178 734

0.729 772

0.401 812/7

1.416 1057

0.040 1003

0.060 1008

0.060 1053/1

0.010 1062

0.052 1034/2

0.030 1089

0.052 1056/2

0.018

(2)

(1)

0.010

1053/2

0.020

1092/2

0.018

1056/1

0.020

1092/1

1028

0.120

0.140

914

926

0.700

0.015

1069

0.030

1009/1

0.030

1034/1

1067/1

0.018

0.016

1068/2

1073

0.048

966

0.050

0.015

982/1

1001/2

0.050

979

0.036

0.034

1010/1

0.016

1068/1

1074

0.020

980

0.040

0.015

982/2

965

0.692

981

0.060

1001/3

0.050

योग 86.661

(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- बरगवा जलाशय योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम बरगवा की 36.097 हे. , ग्राम बलबहरा की 2.357 हे . , ग्राम ढोलकु की 4.020 हे. , ग्राम सिडली की 15.991 हे . , ग्राम जमुडी की 86.661 हे. निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जैतपुर , जिला शहडोल में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

584

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. D -635-दो- 3-103-2008.- श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 11 फरवरी से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चवालीस दिन का अर्जित अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश (नियम) , 1977 के नियम 33 के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 27 से 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. C - 933- दो- 2-69-2000.-श्री आनन्द मोहन खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 से 27 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 फरवरी 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

क्र . C- 935- दो-2-30-2007.- श्री बी. पी . माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 937- दो- 2-20-2005 .- श्री डी . के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर के एवं पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 939- दो- 2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 941-दो- 2-53-2009.- श्री एम.पी.एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 943-दो- 2-33-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 945- दो- 2-15-2008.-श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 नवम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

585 क्र. C - 951- दो-2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ ब्यावरा को दिनांक 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 637-दो-2-45-2011.- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 19 से 30 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D - 639- दो- 2-27-2011.- श्री जे . पी. माहेश्वरी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2012 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

Jabalpur, dated 28th January 2013 No. 944 - CJ - I - 161 . Vide order No. C - 2785 - C.J.I.- 161 , dated 2nd May 2005, Shri Ashok Kumar Jain, the then Additional District Judge , Satna was placed under suspension with immediate effect and was directed that during pendency of departmental enquiry , his headquarter shall be at Alirajpur.

Vide Order No.C - 4410 , dated 23rd August 2005, headquarter of Shri Ashok Kumar Jain , during period of suspension was changed from Alirajpur to Dhar .

586

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी 2013

As directed headquarter of Shri Ashok Kumar Jain , the then Additional District Judge , Satna Shall be at District Court , Jabalpur . Hence , Shri Ashok Kumar Jain is directed to submit his joining report within Seven days , from the date of receipt of this order , District Judge , Jabalpur is hereby authorized for payment of Subsistance Allowance as per rule .

By order of the High Court, M. K. MUDGAL Jabalpur :

Dated : 28th January 2013 . Principal Registrar, (Inspection & Vigilance) .

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. D- 686-दो - 2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ.एस.डी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में दिनांक 3 से 4 जनवरी 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

शुद्धि-पत्र

क्र. C- 924-तीन-10-40-78- संशोधन- 7.-उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 8 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 5446-

[भाग 1 तीन- 10-40-78- संशोधन ( भाग -7 ) , दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है : - " अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ क्रमांक 942 ( 10 ) के अनुक्रमांक 5 के कॉलम नं. (6 ) में सेंधवा के सामने अंक 2 के स्थान पर अंक 1 पढ़ा जावे . "

CORRIGENDUM

The High Court of Madhya Pradesh hereby issues corrigendum of the English version of its Notification No.D- 5446 - III - 10-40-78 -Amendment ( Pt . - VII ) dated 19th October 2012 which was published in Madhya Pradesh Rajpatra (Extra - ordinary ) , dated 8th November 2012 as under :-

" In the English Version at Page No. 942( 10) Column No. (6) of Serial No. 5 the number written as "2" be read as " 1 " in front of Sendhwa. "

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 122 -गोपनीय- 2013 - दो - 3-4-2013 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी सपना भारती , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अलीराजपुर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती सपना भारती कतरौलिया " पति " श्री संतोष कतरौलिया " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

आदेशानुसार सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 87 - गोपनीय - 2013 - दो - 3-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक

कहां से नाम

कहांको

(2)

(1)

(3)

(4)

भोपाल

मंदसौर

1 श्री मोहम्मद मूसा खान , उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(5)

मंदसौर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 February 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-02-15.07.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-02-15.07.Ordinary.