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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 01 March 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
09
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-03-01.09.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2013- फाल्गुन 10 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. ई. -5-747- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) डॉ. ( श्रीमती) वीणा घाणेकर, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी एवं 16 , 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

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(3) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. ई . - 5-457- आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. - 5-785 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 10 से 12 दिसम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-855 - आयएएस लीव- 5 - एक- ( 1 ) श्री अशोक देशवाल , आयएएस. , तत्का. अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 17 दिसम्बर 2012 से 17 जनवरी 2013 तक, बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक देशवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. ई . - 5-913 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री हरजिन्दर सिंह, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 27 नवम्बर 2012 से 17 दिसम्बर 2012 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिन्दर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिन्दर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिन्दर सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

[भाग 1 भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. ई. - 5-882- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती शिल्पा, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 9 जुलाई 2012से 4 जनवरी 2013 तक स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 जनवरी 2013 से 4 अप्रैल 2013 तक, नब्बे दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. ई. - 5-393 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2013 से 5 फरवरी 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक, छः दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई. - 5-727 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री विनोद कटेला, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2013 से 7 फरवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक, छः दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यतावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. ई . - 5-913 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला इन्दौर को भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. ई. - 5-529- आयएएस लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री अजय तिर्की, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 7 जनवरी 2013 तक, पन्द्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्र. ई. - 5-558 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 27 नवम्बर 2012 से 10 फरवरी 2013 तक, छिहत्तर दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. ई- 1-25-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 1997 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान ( रुपये 37,400-67000 +ग्रेड पे 10,000/- ) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

(3)

1 श्री मनीष सिंह,

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीओ ) , संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) , प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि का अतिरिक्त प्रभार.

2 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम , भोपाल.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीओ ) , संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान ( वाल्मी) प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि का अतिरिक्त प्रभार.

संभागीय कमिश्नर

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2)

(3)

3 श्री सुखवीर सिंह , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर.

4 श्री गुलशन बामरा , कलेक्टर, जबलपुर.

5 डॉ. मधु खरे, सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.

6 श्री जी. पी. श्रीवास्तव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग तथा सचिव, राज्य सूचना आयोग , भोपाल का अतिरिक्त प्रभार.

7 श्री के. के . खरे, कलेक्टर, सतना.

8 श्री विनोद सिंह बघेल , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.

9

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

श्रीमती गीता मिश्रा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग.

[भाग 1

(4)

संभागीय कमिश्नर

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण )

कलेक्टर, जबलपुर ( पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) .

संभागीय कमिश्नर

वि.क.अ. सह- सचिव, लोक सेवा आयोग , मध्यप्रदेश , इन्दौर,

संभागीय कमिश्नर

वि.क.अ. -सह-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग तथा सचिव, राज्य सूचना आयोग , भोपाल का अतिरिक्त प्रभार.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण)

कलेक्टर, सतना (पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.

(2) उपरोक्त भाप्रसे अधिकारियों में से सरल क्रमांक 1 से 7 तक को आगे मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज IV की ट्रेनिंग को अनिवार्यतः प्राप्त करने की शर्त पर अधिसमय वेतनमान स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. एफ - ए- 5-02-2013- एक- ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता हैः-

अ. क्र. (1)

अवकाश अवधि (2)

कुल दिन (3) 1

2 दिन दिनांक 13-12-2012 से 14-12-2012 तक.

अवकाश का प्रकार (4)

अभियुक्ति (5)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भाग 1 ]

663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. ई. - 5-570 - आयएएस- लीव - एक-5.- श्री अजीत केसरी , आयएएस. , आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 30 दिसम्बर 2012 एवं 12 , 13 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव( कार्मिक) .

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. एफ -1 ( ए) 99-2008- ब- 2-दो. श्री आर. एस . कौल, भापुसे. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 20 फरवरी 2013 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9 , 10 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " जम्मू" की अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री आर. एस. कौल स्वयं

2. श्रीमती अनीता कौल पत्नी

3. दुष्यंत कुमार कौल पुत्र

पुत्र 4. मास्टर रितिक कौल

क्र. एफ-1 (ए) 128/ 1990-ब- 2-दो. श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 14 से 22 दिसम्बर 2012 तक, कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश 23 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

गृह (सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. एफ. 31-10-2010- दो- ए ( 3 ) .- ब्रिगेडियर जॉर्ज मथाई, संचालक सैनिक कल्याण की संविद्धा नियुक्ति अवधि दिनांक 15 फरवरी 2013 को समाप्त होने के कारण संचालक, सैनिक कल्याण का चालू प्रभार कर्नल बी. के. चौबे, संयुक्त संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय को अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. एफ. 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीलम पार्क, जहाँगीराबाद, भोपाल एवं यादगार- ऐ शाहजहाँनी पार्क, भोपाल को दिनांक 18 फरवरी , 2013 से 22 मार्च, 2013 तक के लिये अस्थाई जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. एफ. 3-261-2012- बत्तीस.- राज्य शासन, एतद्वारा कलेक्टर एवं सचिव, जिला योजना समिति नीमच की अधिसूचना क्रमांक- 1394-स-जि-यो. समि- 10-22-08-01 दिनांक 29 नवम्बर 2001 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(1 ) के अन्तर्गत मनासा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है . उक्त अधिसूचना की अनुसूचि की कंडिका 4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : -

संशोधित अनुसूची

पूर्व में.- भाटखेडी बुजुर्ग , पोखरदा, पिपलिया हाडी, डांगरी, हासपुर ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

664

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

[भाग 1

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. एफ 11-01-2011- तीस. राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रुप में घोषित करता है.

अतएव , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है :-

राज्य

जिला

स्थल

तहसील

(3)

(4)

(5)

(2)

(1) म. प्र.

नरसिंहदेव

राजगढ़ नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़

थावरिया प्रतिमा एवं

वार्ड क्र. 01 मंदिर परिसर

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है

स्मारक का नाम

राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक

अथवा नहीं जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है

(9)

(8)

म. प्र. धार्मिक पूजा (6) खसरा नं. 133

शासन

(7) 5.793 हैक्टर

के अधीन है क्र. एफ 11-2013- तीस. राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रुप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

राज्य

जिला तहसील

स्थल

स्मारक का नाम

(1)

(5)

(2) डिण्डौरी

म. प्र .

(3) डिण्डौरी

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे

संरक्षण में

अथवा नहीं सम्मिलित करना है

(8)

म. प्र. शासन

(9) नहीं

प्राचीन किले की

(4) रामगढ़

ध्वस्त स्थली

(6) 304 305

(7) 0.30 0.19

म. प्र. शासन

303

0.78 खेमसिंह पि.

(रानी अवंतीबाई)

रामगढ़

दिगम्बर शहा भाग 1 ]

665

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. एफ 11-3-2012- तीस. राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक दिनांक 25 मई 2012 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .

अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रुप में घोषित करता है.

अतएव , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक , पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है :-

स्थल

जिला तहसील

राज्य

(3) मंडला

(1) म. प्र.

(2) मंडला

(4) बिंझिया

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व

स्मारक का नाम

राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं संरक्षण में सम्मिलित होना है

(5) मकबरा

(9) नहीं (6) 128

(8) आबादी

(7) 0.089 हैक्टर

क्र. एफ 11-6-2008-तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-6-2008 - तीस दिनांक 16 मई 2012 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 1 जून 2012 को किया गया था.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 2114- अ.पु.सं.स. - 2012 , दिनांक 3 सितम्बर 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है . आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा-3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रुप में घोषित करता है : -

जिला

राज्य

स्थल

तहसील

(2) खरगौन

(3) खरगौन

(1) म. प्र.

(4) ऊन बुजुर्ग

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व

स्मारक का नाम

राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है

(9) नहीं (6) 631

(7) 0.012 हैक्टर

(5) हाटकेश्वर मंदिर

(8) म. प्र. शासन, आबादी

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, म. प्र. भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/ पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर 666

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनोद कटेला, अपर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. 1821 -ज.शि.नि. प्रको. एनआर-14-309 सा. अकाअ-2013 .- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 ( 1 ) के अधीन प्राप्त भारत शासन , ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक J - 11011-21-2008 - NREGA दिनांक 7 सितम्बर , 2009 के पालन में मनरेगा योजना में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बनाये रखने के सिद्धांत के तहत् उपरोक्त अधिनियम/योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध जाँच हेतु मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत गठित संभागीय सतर्कता समितियों के संलग्न परिशिष्ट " अ " के कॉलम नं. ( 3 ) में दर्शाए सदस्यों को कॉलम नं. ( 4 ) के पदनाम से कॉलम नं . ( 6 ) में दर्शाए जिलों के लिये मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .

राजेश राजौरा, सचिव.

परिशिष्ट " अ "

मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति का विवरण

क्र. संभाग संभागीय सतर्कता समिति के

पदनाम

अध्यक्ष/ सदस्य का नाम

(1)

(3)

(4)

अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्र मनाना,

(2) 1 भोपाल एवं नर्मदापुरम सेवा, नि. जिला न्यायाधीश.

सदस्य

क्रमांक-1 श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया से. नि. मुख्य अभियंता

अध्यक्ष 2 इन्दौर एवं उज्जैन

श्रीमती शर्मिष्ठा दवे, से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सदस्य श्री रमेश चन्द्र कुमावत, से. नि. अपर जिला न्यायाधीश क्रमांक -1

सदस्य क्रमांक-2 श्री श्याम सुंदर दुबे, से. नि. अपर कलेक्टर

अध्यक्ष 3 जबलपुर श्री रामगोपाल अग्रवाल, से.नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

श्रीमती जमना यादव,

सदस्य क्रमांक-1 से.नि. जिला एवं

सत्र न्यायाधीश.

संभाग से संबंधित जिलें जिलों के नाम जिनके लिये

कार्यालय का पता व दूरभाष क्रमांक कॉलम नं. (4 ) में दर्शाए पदनाम से संबंधित अध्यक्ष/सदस्य को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है

(6) भोपाल, सीहोर, रायसेन

(5) भोपाल, सीहोर, रायसेन राजगढ़, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा.

(7) लोकायुक्त कार्यालय , लोकायुक्त भवन, पुराना सचिवालय, भोपाल दूरभाष क्र. 0755-2730155 राजगढ़, विदिशा, बैतूल , होशंगाबाद, हरदा.

इन्दौर, धार, खरगौन , उज्जैन, देवास.

ब्लाक-अ-7-नवलखा काम्पलेक्स, इन्दौर

दूरभाष क्र. 0731-2762370

इन्दौर, धार , अलिराजपुर, झाबुआ, खरगौन , बड़वानी , खण्डवा, बुरहानपुर.

अलिराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच.

बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर शाजापुर.

जबलपुर, कटनी , नरसिंहपुर 1569 नेपियर टाउन, जबलपुर दूरभाष क्र. 0761-2412579

जबलपुर, कटनी , नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट .

छिन्दवाड़ा, मण्डला भाग 1 ]

667

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(1) (2)

(3)

(4)

सदस्य श्री चंद्रशेखर दबे , से.नि. वन संरक्षक

क्रमांक-2

अध्यक्ष 4 सागर

डॉ. रामानन्द शुक्ल, से.नि. आई.ए.एस.

(6)

(7)

(5)

सिवनी, बालाघाट

सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर टीकमगढ़

सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर

टीकमगढ़

अध्यक्ष डॉ. ओ . पी. शर्मा , से. नि. न्यायिक अधिकारी

5 ग्वालियर एवं चंबल

पीली कोठी के पास , गीता मुखर्जी भवन, सागर,

दूरभाष क्र. 07582-220223 ग्वालियर , मुरैना , श्योपुर, गुना.

रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्णपुरी , ठाटीपुरा, ग्वालियर.

दूरभाष क्र. 0751-2730155

श्योपुर, मुरैना, भिण्ड,

ग्वालियर, शिवपुरी, गुना,

अशोकनगर, दतिया

सदस्य श्री आर. सी . गर्ग , से. नि. अपर कलेक्टर

क्रमांक -1 श्री कमलेश्वर प्रसाद तिवारी

अध्यक्ष 6 रीवा एवं शहडोल से.नि. जिला एवं

सत्र न्यायाधीश

भिण्ड, शिवपुरी, दतिया अशोकनगर

रीवा, सिंगरौली, सीधी एफ-24- ए, सिविल लाईन, रीवा दूरभाष क्र. 07662-253190

रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना,

उमरिया, डिण्डौरी , शहडोल,

अनूपपुर

श्री लखन लाल शुक्ला, से.नि. जिला न्यायाधीश

सदस्य क्रमांक-1 श्री राधेश्याम त्रिपाठी, से.नि. उच्च न्यायिक सेवा

सदस्य क्रमांक -2 सतना, उमरिया, डिण्डौरी

शहडोल, अनूपपुर

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश , भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्र. 1322-538-अका- विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 7685- 3469- अका- विपप्र -2012 , दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री गणेष कुमार जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री गणेश कुमार जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.

2. अधिसूचना क्रमांक 7903-3464-अका-विपप्र-2012, दिनांक12 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री गणेश कुमार जायवाल, डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री गणेश कुमार जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.

3. अधिसूनचा क्रमांक 7683-3466-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री गणेष कुमार जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) अंकित है के स्थान पर अब श्री गणेश कुमार जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) पढ़ा जाए.

4. अधूिसचना क्रमांक 7905-3467-अका-विपप्र-2012, दिनांक 12 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम ) में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री गणेश कुमार जायवाल , डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब श्री गणेश कुमार जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

668

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

[ भाग 1

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. क्यू-3 सालि- राज. एस.ओ.एफ- 2010-1699.- मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृति उपरान्त ग्वालियर जिले में थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर गठित कमेटी का है जिला ग्वालियर के जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव चाहे गये जिसमें माननीय विधायक श्री लाखन सिंह यादव, 18 भितरवार तथा श्रीमती शकुन्तला देवी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, मुरार के द्वारा जिले के भीतर थाना चौकियों की सीमाओं के निर्धारण ( परिसीमन ) संबंधी नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये गये जिस पर थाना प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों एवं जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर के समक्ष बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिस पर निम्नानुसार सहमति बनी है:-

जिले के भीतर थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण ( परिसीमन ) के संबंध में

थाना चौकियों की सीमाओं के निर्धारण एवं परिसीमन के संबंध में जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र. पु.अ. एसी -1-7699- 10, दिनांक 3 अप्रैल 2010 के द्वारा एवं दिनांक 11 नवम्बर 2011 के द्वारा प्रस्ताव चाहे गये थे जिसमें माननीय विधायक श्री लाखन सिंह यादव, 18 भितरवार तथा अध्यक्ष जनपद पंचायत, मुरार जिला ग्वालियर श्रीमती शकुन्तला देवी के द्वारा जिले के भीतर थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण ( परिसीमन ) संबंधी निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं जिस पर थाना प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों एवं जिला अभियोजन अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिस पर निम्नानुसार सहमति बनी है:-

माननीय विधायक श्री लाखन सिंह यादव, 18 भितरवार ग्वालियर द्वारा जिले के भीतर थाने/चौकियों की सीमाओं के परिसीमन संबंधी प्रस्तावित सुझाव का चार्ट

क्र. ग्राम/मोहल्ले थाने का किस थाने में वर्तमान थाने

नाम परिवर्तित कराना का नाम

से ग्राम

चाहते हैं

की दूरी

(प्रस्तावित) थाने कानाम (1) (2)

(3)

(4)

(5)

1 उर्वा

घाटीगांव

चीनोर

25 कि.मी.

2 वेवनी

घाटीगांव

चीनोर

28कि.मी.

चीनोर 3 उरवा का चक घाटीगांव

26 कि.मी.

4 ककरधा

चीनोर

करहिया

17 कि.मी.

करहिया

चीनोर

19 कि.मी.

5 सूरजपुर

15 कि.मी.

चीनोर 6 छिदा

करहिया

रिमार्क प्रस्तावित/

परिवर्तित

परिवर्तित कराने का ओचित्यपूर्ण

कारण

कराये जाने

वाले थाने से उक्त ग्राम की दूरी

(6)

(7)

(8)

सहमत अधिक दूरी एवं जंगली

08 कि.मी.

रास्ता.

सहमत अधिक दूरी एवं जंगली

06 कि.मी.

रास्ता.

सहमत 08 कि.मी. अधिक दूरी एवं जंगली रास्ता.

04 कि.मी.

सहमत रास्ता करहिया थाने होकर जाता है .

06 कि.मी.

सहमत रास्ता करहिया थाने होकर जाता है .

सहमत 04 कि.मी. रास्ता करहिया थाने होकर जाता है .

भाग 1 ]

669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(1) (2)

(3)

(4) 7 किशोरगढ़ करहिया

चीनोर

चीनोर 8 गडीशालमपुर करहिया

9 बिरगवां

चीनोर

करहिया

झांकरी

आंतरी

10

चीनोर 11 अमरोल आंतरी

चीनोर

आरोन

घाटीगांव 12 आमकापुरा

आरोन

घाटीगांव 13 महरामपुरा

पनिहार

घाटीगांव 14 जदीदराय

घाटीगांव 15 डांडाखिरक भंवरपुरा

घाटीगांव बजारीखिरक भंवरपुरा

16

घाटीगांव 17 जखोदा भंवरपुरा

घाटीगांव 18 लोईपुरा भंवरपुरा

(5)

(7)

(8)

(6)

सहमत

15कि.मी. 03 कि.मी. रास्ता करहिया थाने होकर जाता है .

12कि.मी.

सहमत अधिक दूरी होने से

05 कि.मी.

07 कि.मी. 06 कि.मी. अधिक दूरी होने से चूंकि दोनों थानों से दूरी लगभग बराबर है अतः परिवर्तन की आवश्यकता नहींहै .

14कि.मी.

सहमत अधिक दूरी होने से

07 कि.मी.

12कि.मी.

सहमत अधिक दूरी होने से

08 कि.मी.

सहमत

25 कि.मी.

अधिक दूरी होने से

05 कि.मी.

07 कि.मी.

सहमत अधिक दूरी होने से

05 कि.मी.

सहमत

17 कि.मी.

अधिक दूरी होने से

08 कि.मी.

डांडाखिरक 12 कि.मी.

14कि.मी.

जंगल का रास्ता डाकूग्रस्त क्षेत्र.

भंवरपुरा थाने का महत्वपूर्ण गांव है यदि इसे भंवरपुरा से हटाकर घाटीगांव में किया जाता है तो जहां घाटीगांव में कार्य की अधिकताहोगी वहीं भंवरपुरा में कार्य कम होगा और भंवरपुरा थाना की अहमियत कम होगी.

14कि.मी. 12कि.मी.

सहमत जंगल का रास्ता डांकूग्रस्तक्षेत्र .

15 कि.मी. 11 कि.मी.

सहमत जंगल का रास्ता डांकूग्रस्त क्षेत्र.

12 कि.मी.

13कि.मी.

जंगल का रास्ता डांकूग्रस्त क्षेत्र.

थानों की दूरी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसलिये परिवर्तन के लिये असहमत.

670

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(8)

(7)

(6)

अध्यक्ष, जनपद पंचायत, मुरार जिला ग्वालियर द्वारा जिले के भीतर थाने/चौकियों की सीमाओं के परिसीमन संबंधी प्रस्तावित सुझाव का चार्ट

07 कि.मी.

1 खुरेरी

महाराजपुरा

मुरार ग्राम खुरेरी को मुरार में जोड़ा जाना उचित है. सहमत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार थानों की नयी सीमा अपराधिक रिकार्ड , गांवों की संख्या, तैनाती , नदीपुल , न्यायालय व समस्त भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर उपरोक्तानुसार जिले के भीतर थाना/चौकियों की सीमाओं का निर्धारण ( परिसीमन ) किया जाना आवश्यक है.

CHART OF THE PROPOSALS MADE BY HONONRABLE M.L.A. SHRI LAKHAN SINGH YADAV, 18 BHITARWAR REGARDINGH CHANGE OF BOUNDRIES OF P.S./OPS WITH IN THE DISTRICT

S.N.

Name of the P.S.

Name of Village/ Colony

In which P.S. the Change inProposed name of the P.S.

(3)

(1) (2)

(4)

(5)

1 Urwa

Chinor

25 Κ.Μ.

Ghatigaon

"

" 2 Wewani

28 Κ.Μ.

26 Κ.Μ.

3 Urwa ka Chak.

" 4 Kakradha

17 Κ.Μ.

Karhiya

19 Κ.Μ.

5 Surajpur

6 Chhida

15 Κ.Μ.

"

_"_

15 Κ.Μ.

7 Kishorgarh

_"_ 8 Gadi Shalampur.

"

07 Κ.Μ.

9 Birgawa

Antri

14 Κ.Μ.

10 Jhankari

Remarks Valid Reason for the proposal of Change

Distance of theVillage from present P.S.

Distance of the Village from the proposed P.S. (6)

(7)

(8)

Agree 08 K.M. The wild way and ofmuch distance as wel remote

"

06 Κ.Μ.

08 Κ.Μ.

04 K.M. Due to more Distance from PS Karhiya .

06 Κ.Μ.

" 04 Κ.Μ.

03 Κ.Μ.

_"_ 05 Κ.Μ.

12 Κ.Μ.

06 K.M.

Not Agreed As the distance ofboth PS is Equalhence change is not required.

07 K.M.

Agree Due to more Distance from PS Antri .

भाग 1 ]

671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Antri

Chinor

12 Κ.Μ.

11 Amarol

Aron

25 Κ.Μ.

12 Aam ka pura

Ghatigaon

07 Κ.Μ.

13 Mahrampura

Panihar

17 Κ.Μ.

14 Jadidray

14 Κ.Μ.

15 Dandakhidak Bhawarpura

14 Κ.Μ.

16 Banjara Khidak.

15 Κ.Μ.

17 Jakhoda

13 Κ.Μ.

18 Loipura

(7)

(6)

(8) 08 K.M.

Agree Due to more Distance from PS Antri .

Agree 05 K.M. Due to more Distance from PSAron.

_"_ 05 Κ.Μ.

_"_ 08 K.M. Due to more Distance from PS Panihar .

12 K.M.

NotAgreed As the Distance ofBoth PS is Equal hence Change is not required.

Agree 12 K.M. The wild way and ofmuch Distance as wel remote and ad area .

11 Κ.Μ.

12 Κ.Μ.

NotAgreed CHART OF THE PRPPOSALS MADE BY CHAIRMAN , JANPAD PANCHAYAT , MORAR REGARDINGH CHANGE OF BOUNDRIES OF P.S./O.PS WITH IN THE DISTRICT .

07 Κ.Μ.

1 Khureri

Morar

Maharajpura

02 K.M.

Agree Due to more Distance from PS Maharajpura.

पी. नरहरि, जिला मजिस्ट्रेट.

निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2013

फा.क्र. 2 - वि.निर्वा.-2009-4-43.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP- LA- ( 2/2009 ) -2012 , दिनांक 5 फरवरी 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है .

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 31st May, 2012- 10, Jyaistha , 1934 ( Saka)

NOTIFICATION

No. 82 - MP -LA- (2/2009 ) -2012 .-In pursuance of sub - section of 2 (b ) of Section 116 C of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the 672

Judgement/ Order of the Supreme Court of India in Civil Appeal No. 6336 of 2010 , dated 22 February 2012 against the Judgement/ Order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur Bench dated 10th May 2010 in Election Petition No. 2 of 2009 (Chandbhan Bhaiya , Appellant Vs. Shri Jayant Kumar and Others Respondents) .

IN THE SUPREME COURT OF INDIA APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL No. 6336 OF 2010

Appellant(s) Chandbhan Bhaiya

Versus

Jayant Kumar and Others

Respondent ( s)

ORDER

We have heard Mr. Amrendra Sharan , learned senior counsel and Mr. Varun Thakur for the appellant and Mr. Vinod A. Bobde , learned senior counsel for the respondent No. 1 .

We do not find any merit in the appeal . It is dismissed with no order as to costs .

Sd./- J. (R. M. LODHA)

Sd./-

J. (H. L. GOKHALE) New Delhi , February 22 , 2012

All Communications should be addressed to the Registrar

Suprme Court by designation

SUPREME COURT OF INDIA NEW DELHI NOT by name

Telegraphic address : " SUPREMECO " D. No. 3965/2010/XVII/ XIII - B From : The Registrar ( Judicial)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

[ भाग 1 Supreme Court of India New Delhi - 110001

To :

1. The Registrar, High Court of Madhya Pradesh , atJabalpur.

2. The Secretary to the Speaker, State Legislative Assembly, Madhya Pradesh .

3. The Secretary, State Election Commission ofMadhya Pradesh at Gwalior.

4. The Secretary, Election Commission of India , Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi .

CIVIL APPEAL No. 6336 OF 2010 (Election Petition No. 2 of 2009 )

Chandbhan Bhaiya

... Appellant

Versus

Jayant Kumar and Others

Respondents Sir,

In continuation of this Registry's letter of even number dated the 25th Fubruary 2012. I am directed to transmit herewith for necessary action a certified copy of the Decree dated 22nd February, 2012 of the Supreme Court in the said appeal .

Original Record , if any, will be sent later.

Please acknowledge receipt .

Yours faithfully Sd./- FOR REGISTRAR ( Judicial) .

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL No. 6336 OF 2010 (Election Appeal under Section 116 A read with Section 116 - C of the Representation of People Act, 1951 from the Judgment and Order dated the 10th May, भाग 1 ]

2010 of the High Corut of Madhya Prdesh ,, Principal Seat at Jabalpur in Election Petition No. 2 of 2009 ) .

Chandbhan Bhaiya

673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

Mr. Yash Pal Dhingra , Advocate.

Appellant

Versus

Jayant Kumar and Others

Mr. Varinder Kumar Sharma , Advocate .

Mr. Naresh Kumar , Advocate.

Respondents

(For full cause tite please see schedule " A" Attached herewith .)

22nd February , 2012 CORAM :

HON'BLE MR . JUSTICE R. M. LODHA HON'BLE MR . JUSTICE H. L.GOKHALE On 31-1-2012 For the Appearing Parties : Mr. A. Sharan , Senior Advocate ( M/ s Varun Thakur , M.P.S. Tomar , Jabar Singh and Ms. Sandhya Goswami , Advocates with him) . Mr. Vinod Bobde , Senior Advocate ( Mr. B. K. Satija, Advocate him). with

Mr. Atul Y. Chitale , Senior Advocate (Ms. Nishtha Kumar and Mr. Abhijat P. Medh , Advocates with him) . M/ s S. S. Khanduja and Yash Pal Dhingra , Advocates

Mr. Varinder Kumar Sharma , Advocate

Mr. Naresh Kumar, Advocate

Mr. V. N. Raghupathy, Advocate .

On 8-2-2012

Mr. Amendra Sharan , Senior Advocate ( M/ s Varun Thakur , Somesh Chandra Jha and Ms. Sandhya Goswami , Advocates with him) .

B.K. Mr. Vinod Bobde , Senior Advocate (Mr. Satija, Advocate with him) Mr. Abhijat P. Medh , Advocate .

Mr. V. N. Raghupathy, Advocate.

On 22-2-2012

Mr. Amendra Sharma , Senior Advocate (M / s Varun Thakur , Somesh Chandra Jha and Ms. Sandhya Goswami . Advocates with him) . Mr. Vindo Bobde , Senior Advocate (M/s B.K. Satija and Ms. Kamna Sagar , Advocates with him) .

Mr. Abhijat P. Medh , Advocate.

Mr. Yash Pal Dhingra , Advocate .

Mr. Varindr Kumar Sharma , Advocate . Mr. Naresh Kumar , Advocate . Mr. V. N. Raghupathy, Advocate .

The Appeal above - mentioned being called on for hearing before this Court on the 31st day of January, 2012, 8th and 22nd days of February , 2012 ; upon perusing the record and hearing counsel for the appearing parties above - mentioned, THIS COURT DOTH ORDER that the appeal above - mentioned be and is hereby dismissed with no order as to costs .

AND THIS COURT DOTH FURTHER ORDER that this Order be punctually observed and carried into execution by all concerned;

Witness the Hon'ble Shri Sarosh Homi Kapadia , Chief Justice of India, at the Supreme Court, New Delhi , dated this the 22nd day of February, 2012.

Sd./- (R. S. SETH) Additional Registrar .

674

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO . 6336 OF 2010

BETWEEN

POSITION OF PARTIES

befroe this Hon'ble Court

before the High Court

Petitioner

Chandbhan Bhaiya S/ o Shri Babu Singh R/ o RB - 1 / 5 , Jatashankar Tiraha Tehsil & Distt . Damoh (M.P. )

Appellant

VERSUS

1.

Respondent No. 1

No. 1

Contesting Respondent Jayant Kumar S/ o Vijay Kumar Mallaiya R/ o Maaganj Ward No. 4 Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

2.

No. 2

Respondent

Contesting Respondent No. 2 Chandrabhan Singh S/ o Ishwar Dass resident of Village Mudia , Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

3.

Respondent No. 3

Contesting Respondent No. 3 R. C. Patel S/ o Baddain Patel R/ o Indra Mohan Nagar Near Kendriya Vidyalaya Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

4.

Respondent No. 4

Contesting Respondent No. 4 Ishwar Chandra Jain S/ o Bhagwan Das Jain R/ o Asati Ward No. 2 Near Radha Raman Mandir Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

5.

Contesting Respondent No. 5

Respondent No. 5

Jujar Ali S/ o . Tayeb Ali R/o Maaganj Ward No. 2 Maharana Pratap Ward No. 12 Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

6.

Respondent No. 6

Contesting Respondent No. 6 Mukundi Ram S/ o Narmada Prasad , R/ o Vivekanand Colony, Teh . & Distt . Damoh, M. P.

7.

Respondent No. 7

Contesting Respondent No. 7 Siyasharan @ Saran Patel S/ o Gopal Patel resident of Village Hinota Kala , Tehsil Hata, District Damoh , M. P.

8.

Contesting Respondent No. 8

Respondent No. 8

Surendra Vishwakarma S/o Gopi Prasad , resident ofVivekanand Nagar Civil Ward No. 6 , Tehsil and District Damoh .

675 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

Respondent No. 9

Contesting Respondent No.9 9. Kannu S/ o Kadora R/ o Village Kherua , Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

Contesting Respondent No.10

Respondent No. 10

10. Chandrabhan son of Bhagwandas resident of Jatashankar Colony , Tehsil & Distt . Damoh .

Respondent No. 11

Contesting Respondent No.11 11. Pankaj Jain S/ o Prem Jain R/ o Asati Ward No.2 , Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

Respondent No. 12

Contesting Respondent No.12 12. T. L. Prajapati S/ o Balram Prajapati r/ o Bidi Colony Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

Respondent No. 13

Contesting Respondent No.13 13. Lokesh Sen S/ o Babulal Sen Subhash Colony, Tehsil & Distt . Damoh M. P.

Contesting Respondent No.14

Respondent No. 14

14. Satyendra Agrawal son of Govind Agrawal resident of Village Aamchopra, Tehsil & Distt . Damoh , M. P.

ELECTION APPEAL U / S 116 - A READ WITH SECTION 116 - C OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT , 1951

SUPREME COURT

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO . 6336 OF 2010

Appellant Chandbhan Bhaiya

Versus

Respondents Jayant Kumar and Others

HIGH COURT OF MADHYA PRDESH , PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (Election Petition No. 2 of 2009)

DECREE DISMISSING THE APPEAL

WITH NO ORDER AS TO COSTS

Dated this the 22nd day of February , 2012 676

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

Ms. Sandhya Goswami ,

Mr. B. K. Satija ,

Mr. Y. P. Dhingra ,

Mr. Abhijat P. Medh ,

Mr. V. N. Raghupathy ,

Mr. Naresh Kumar ,

Mr. Varider Kumar Sharama ,

Advocates on record for the Appearing parties

D.No. 3965/2010/ Sec - XVII All communications should be addressed to the Registrar , Supreme Court by designation ,

Supreme Court India New Delhi NOT by name

Telegraphic address :-

" SUPREMECO "

25th February, 2012 From : The Assistant Registrar, Supreme Court of India, New Delhi ,

To :

1. The Registrar, High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur.

2. The Secretary to the Speaker , State Legislative Assembly , Madhya Pradesh .

3. The Secretary, State Election Commission of Madhya Pradesh . atGwalior .

4. The Secretary, Election Commission of India. Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi .

CIVIL APPEAL NO . 6336 OF 2010 (Election Petition No. 2 of 2009 )

Appellant Chandbhan Bhaiya

VERSUS

.. Respondents Jayant Kumar and Ors .

Sir,

In pursuance of Order XIII , rule 6 , S.C.R. 1996 , I Am directed to transmit herewith a Certified Copy of the Order dated the 22nd February, 2012 in the Appeal above -mentioned the Certified Copy of the Decree made in the aforesaid appeal will be sent later on .

Yours faithfully Sd./- Assistant Registrar

By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .

677 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

उज्जैन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 0.25

रूनिजा

बड़नगर

(5) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर

(6) सुन्दराबाद- रूनिजा-खाचरोद मार्ग निर्माण एवं रूनिजा-सातरूण्डा सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भूमि- संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

उज्जैन उज्जैन

(5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन

कस्बा उज्जैन

महाकाल मंदिर प्रांगण के सामने स्थित भवनों के अधिग्रहण हेतु.

419.26 वर्ग मी. व्यवसायिक एवं 841.50 वर्ग मी. आवासीय कुल 1260.76 वर्गमीटर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

678

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन-97 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

खसरा नम्बर तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(4) (1)

6 पिछोर

शिवपुरी

(3) रैपुरा

7

9/1

11

12

13

14

17/1

46/1

46/2

46/3

47

48

68

424

424/433

(7)

(6)

(5)

0.01 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन महुअर मध्यम परियोजना

0.01

की दांयी तट नहर की संभाग शिवपुरी जिला

0.05

उपशाखा क्रमांक 6 एवं शिवपुरी (म . प्र. )

0.05

7 के निर्माण कार्य हेतु.

0.04

0.03

0.06

0.01

0.01

0.06

0.03

0.14

0.02

0.01

0.01

0.19

योग .. 0.73

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-2012-13-अ- 82-104.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

खसरा नम्बर तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

पिछोर

678

(3) दुल्हई

शिवपुरी

679

680

681

(5)

(6)

(7)

0.06 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन महुअर मध्यम परियोजना

0.06 संभाग शिवपुरी जिला

0.12

की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 3 एवं शिवपुरी ( म. प्र. )

0.10

4 के निर्माण कार्य हेतु.

भाग 1 ]

679

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

692

0.16

695

0.06

0.01

713

716

0.01

0.07

1042

1046

0.06

0.02

1047

1050

0.26

0.15

1051

0.10

1060

1074/1

0.05

1075/1

0.03

1075/2

0.06

1076

0.08

0.10

1077

1083

0.07

1084

0.01

1084/2185

0.03

0.02

1094/1

1095

0.26

1325

0.05

1479

0.08

1515

0.08

1521

0.11

1522

0.15

0.20

1526

1539

0.04

1540/1

0.04

1540/2

0.03

1540/3

0.03

1627

0.12

1628

0.06

योग .. 2.94

भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन-148 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन 680

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

[भाग 1 अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

खसरा नम्बर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4) पिछोर

615 शिवपुरी

मनपुरा

617

0.04

0.16

618

0.03

645

0.02

704

0.67

योग (6)

(7)

(5)

0.42 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग शिवपुरी , जिला

शिवपुरी (म. प्र. )

महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 6 एवं 7 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-2012-13-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

खसरा नम्बर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(2)

(1)

(4)

(3) नावली

0.10

पिछोर

188 शिवपुरी

189

0.01

190

0.04

192

0.04

193

0.09

0.05

194

195

0.02

196

0.02

197

0.01

0.01

198

199

0.05

200

0.05

201

0.04

203

0.01

204

0.06

205

0.01

(6)

(7)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी ( म. प्र. )

महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 1 एवं के निर्माण कार्य हेतु.

681 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2)

(4)

(7) (3)

(6)

(5)

206

0.06

0.05

207

209

0.07

215

0.09

216

0.07

217

0.01

218

0.05

219

0.02

302

0.03

0.03

303

0.04

304

305

0.05

306

0.03

308

0.01

0.07

324

325

0.03

326

0.05

327

0.04

328

0.05

0.06

329

330

0.03

0.04

331

369

0.10

373

0.09

374

0.05

0.06

375

0.01

376

0.07

455

456

0.04

470/1

0.09

471

0.05

0.11

472

0.02

491

2.28

योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-2012-13-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम

खसरा नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)

नयाखेडा

पिछोर

0.15

2

शिवपुरी

4

0.07

0.20

5/2

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.01

238

महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 6 एवं 7 के निर्माण कार्य हेतु.

0.02

239

0.19

246

247

0.23

0.13

248

249

0.01

258

0.12

259/1

0.01

259/2

0.01

0.06

260

327

0.05

0.07

329/1

330

0.02

331

0.02

332

0.02

333

0.03

334

0.10

335

0.01

822

0.02

823

0.14

829/1

0.09

830

0.05

831

0.10

833

0.03

0.06

848

0.06

849

850

0.01

0.08

851

854/2

0.05

0.06

854/3

856/3

0.03

870

0.01

871

0.01

872

0.02

873

0.03

874

0.01

877

0.26

0.03

882

योग .. 2.68

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

प्र. क्र. 10-2012-13-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.

(4)

(3) केंडर

(2) पिछोर

382 (1) शिवपुरी

383

0.07

401

0.01

0.07

402

403

0.07

404

0.04

405

0.03

406

0.02

0.01

407

408

0.10

410

0.04

416

0.01

0.02

417

418

0.01

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में )

(6)

(7)

(5) 0.02 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी , जिला शिवपुरी म. प्र.

महुअर मध्यम परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 7 के निर्माण कार्य हेतु.

योग .. 0.52

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. क्यू. भू- अर्जन-266. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.

(4) (2) करैरा

72

0.08

(3) बरौदी

(1) शिवपुरी

74

0.12

0.12

76

77

0.03

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)

(5)

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी , जिला शिवपुरी म. प्र.

महुअर मध्यम परियोजना की वांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 1 , 2 एवं 3 के निर्माण कार्य हेतु.

684

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)

338

0.02

339

0.09

0.05

341

364

0.08

365/1/1

0.16

367

0.16

369

0.04

0.20

370

371

0.10

372

0.10

373

0.10

374

0.04

396

0.09

0.05

397

398/1

0.19

399/मिन-1

0.05

399/मिन-2

0.12

420

0.06

421

0.12

424/2

0.12

435

0.10

470

0.09

474

0.08

0.03

482

485

0.03

487

0.13

0.06

489

659

0.05

660

0.01

661/1

0.01

681

0.03

682

0.12

685

0.02

योग .. 3.05

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू. भू-अर्जन-267. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]

685

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4)

(5)

213

0.19 शिवपुरी करैरा मामोनी खुर्द

214

0.15

227/मिन -1

0.10

0.07

585/मिन-- 1

0.22

592// 1

593/मिन-2

0.18

0.04

612/मिन-1

योग .. 0.95

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी म. प्र.

महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक दो एवं तीन के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू. भू-अर्जन-268 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित हेतु

प्रस्तावित क्षेत्र

(हेक्टर में )

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

करैरा मामोनी कलां

0.10 शिवपुरी

471 मिन-2 473/मिन-1 0.12

475

0.07

528

0.26

539

0.08

541

0.11

योग .. 0.74

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी म. प्र.

महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 4 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र.भू- अर्जन-प्र.क्र. एफ- 100-12 - पत्र क्र. भू-अर्जन-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)

लगभग

(3)

(4) (1) सतना रामनगर मन्नी

43.049

जोवा

2.967

2.333 मैहर टीकरखुर्द

5.381

बराखुर्द

(2) मैहर मैहर मैह हिनौता

9.585 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) अधियारी सागर बांध योजना के डायवर्सन चैनल निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. 456- भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1) रीवा

(2) सिरमौर

लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (4) 3.108

(3) बढ़ौवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

रीवा, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्र. 458 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिकाविवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

सहिजना

0.089 गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना का नहर कार्य के लिए तथा उस पर स्थित सम्पतियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र 2 मु. गोविन्दगढ़, रीवा, (म. प्र.)

भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 460 - भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिकाविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.931 गुढ़ शिवपुरवा 601

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना का मुख्य नहर कार्य के लिए तथा उस पर स्थित सम्पतियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र 2 मु. गोविन्दगढ़, रीवा, (म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

688

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 18 फरवरी 2013

क्र. 1281- भू-अर्जन- 13- पूरक प्र. क्र. 5-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बम्होरी जगदीश जलाशय निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टर में )

पटवारी हल्का नंबर (1)

(2)

(3)

(4) सागर

बण्डा बम्होरी जगदीश

03

(6) (5)

4.30

बम्होरी जगदीश जलाशय योजनान्तर्गत.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर .

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बम्होरी जगदीश जलाशय योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का पूरक नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. दस- भू-अर्जन-फा 575- प्र.क्र. 22-अ-82-2012-2013-1079.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

शहडोल बुढार

(3) छांटा ( नवाटोला) नौगई, चंगेरा.

(4) 1.214 27.745 9.349

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) चंगेरा जलाशय निर्माण से प्रस्तावित निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र. ) में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 1685 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: --

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिये भूमि

राजगढ़ राजगढ़ कुण्डीबे

2.313 2.313

कुण्डीबे तालाब में सीमांकन कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

अनुसार शेष एवं मिट्टी संभाग, राजगढ़.

खनन के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

राजगढ़ , दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. 1794 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(1) (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि

0.453 राजगढ़ देहरीजागीर

राजगढ़

0.145

0.558

बांकपुरा मवड़ीपुरा

योग .. 1.156 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मनियापुरा तालाब की नहर

निर्माण में शेष प्रभावित संभाग, राजगढ़.

भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

690

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 14 फरवरी 2013

प्र.क्र. 3- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा (2)

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

कावर्णन तहसील

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(6) (1)

(4) 2.700

टीकमगढ़ मोहनगढ़

हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण (3) अमरपुर भाटा

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

(3) भूमिके नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 4 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन

जिला

कावर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

17.810

जतारा

टीकमगढ़

हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण

अनुविभागीय अधिकारी

दिगौड़ा

(राजस्व) जतारा.

हेतु भू- अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है---हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

(3) भूमिके नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 5 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को भाग 1 ]

691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

4.125

मझगुवां

टीकमगढ़ मोहनगढ़

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

(3) भूमिके नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 6 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4)

(3) बम्हौरी

(2) जतारा

3.135 टीकमगढ़

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण

हेतु भू-अर्जन.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 7 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4)

(3) वीरऊ

(2) जतारा

4.950 टीकमगढ़

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

( 3) भूमिके नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

प्र.क्र. 8 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4) 2.525

(3) बिहार

मोहनगढ़

टीकमगढ़

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण (5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

हेतु भू-अर्जन .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. (3)

प्र.क्र. 9- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) जतारा

(3) खरोई जागीर

(4) 9.310 (1) टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 10- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4) (2) जतारा

(3) वैदऊ

0.450 टीकमगढ़

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

(6) हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि काअर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

प्र.क्र. 11 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(4)

(3) नादिया

1.685

टीकमगढ़

(2) मोहनगढ़

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

(6) हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 12- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 1.910

(3) पचगइयों

(2) मोहनगढ़

(1) टीकमगढ़

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

(6) हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा एक्सटेंशन नहर निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

694

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 4 फरवरी 2013

प्र. क्र. 26 - अ- 82- वर्ष 2011-12- गाडरवारा पत्र क्र. 12- भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम-चॉदनखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.690 हेक्टेयर,

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(1)

(हे. में) (2)

0.300

8/2, 9/2

9/1

0.060

10

0.330 योग.. 0.690

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम कल्याणपुर- चॉदनखेड़ा मार्ग में शक्कर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 27- अ- 82- वर्ष 2011-12 गाडरवारा पत्र क्र. 12- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम-रायपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.855 हेक्टेयर

अर्जित रकबा (हे. में)

खसरा नंबर (1)

(2)

0.133

308/1

0.181

309

0.311

310/1

310/2

0.161

311/1

0.069

योग.. 0.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम कल्याणपुर - चॉदनखेड़ा मार्ग में शक्कर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 7 फरवरी 2013

प्र. क्र. 28-अ- 82- वर्ष 2011-12 गाडरवारा - पत्र क्र . 13- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम- उलथन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

10/1ज

0.012

योग. 0.012 भाग 1 ]

695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम पलोहाबड़ा से उल्थन मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29- अ- 82- वर्ष 2011-12 - गाडरवारा पत्र क्र . 13- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील-गाडरवारा

(ग) ग्राम- बरांझ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

72/3

0.068

74

0.044

119/2

0.022

121/5

0.052

121/2

0.049 योग.. 0.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30- अ-82 वर्ष 2011-12 गाडरवारा पत्र क्र . 13- भू-अर्जन-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम-टेकापार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.142 हेक्टेयर

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.073

34/1 , 34/2

35/2

0.045

0.032

44/1

45

0.036

31/ 1 ख

0.045

48

0.038

0.041

49/1,2,3

0.016

50/2,3

0.021

51, 52

0.021

93/4

0.030

92/2, 93/2

0.050

92/1, 93/1

98

0.061

0.016

103

105

0.016

0.006

134/1क, 134/2क

135 0.093

134/ 1 ख , 134/2ख ,

0.028

134/1 ग, 134/2ग

0.020

134/1 घ, 134/2 घ

123, 124 , 125 ,

0.093

126/2, 133

0.032

23, 24

25/7

0.024

25/8

0.020

25/3

0.008

0.056

28, 29

31/1 ड

0.012

0.036

31/1 घ

30

0.045

31/ 1 ग

0.016

32/7

0.044

32/5

0.018

32/1

0.018

32/4

0.032 योग.. 1.142

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

696

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 31 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - गाडरवारा पत्र क्र . 13- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम- अजंसरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.994 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

154/1

0.030

154/2

0.060

0.030

156/1 , 156/2

0.060

157/1 , 157/2, 157/3

158

0.024

0.200

168/1 , 170/2 , 172 , 173

0.060

168/3 क, 168/3 ग

168/4

0.120

182, 183/2ख , 183/ 2 ग 0.060

168/5क

0.030

0.140

175/5 , 183/6

183/3ग

0.020

183/3 क

0.024

183/3 घ

0.030

183/3ख

0.052

183/5क

0.024

171/2

0.030

योग.. 0.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .

[भाग 1 नरसिंहपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

प्र. क्र . 32 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - गाडरवारा पत्र क्र. 14- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम-खुलरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.498 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.041

480/1 , 775/1

0.016

480/3 , 775/3

0.125

480/6 , 775/6 , 779/2

775/9

0.058

0.029

780/1,2,3

774

0.050

0.012

772/3

0,008

771/3

0.021

772/1 , 2

771/2

0.008

771/1

0.034

491

0.050

492

0.016

0.030

493/2, 494/2 , 495/2

योग.. 0.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र . 33 -अ- 82- वर्ष 2011-12 गाडरवारा पत्र क्र. 14- भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]

697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम-लाखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.421 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.170

80

0.052

83/1 , 83/2 , 84

85/1

0.020

54

0.060

0.025

55

0.050

61/1,3

61/9

0.009

77/5

0.035

योग.. 0.421

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 34- अ- 82- वर्ष 2011-12 गाडरवारा - पत्र क्र . 14- भू-अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम- नयागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में ) (2)

(1)

0.070

221/1 , 221/2

222/1

0.080

222/3

0.130

0.040 0.320

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र . 35- अ- 82- वर्ष 2011-12 गाडरवारा - पत्र क्र . 12- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गाडरवारा

(ग ) ग्राम- रहली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.773 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे. में)

खसरा नंबर (1)

(2)

54

0.090

0.035

62

0.020

63

148

0.004

149

0.004

53/2

58/1ख

0.045

0.040

58/1 ग

0.012

60/1 , 60/4 , 60/5 698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2)

0.014

60/2

48/2

0.040

0.050

61/1, 61/4

0.028

61/2, 61/3 ,

48/3

0.045

64

0.006

65

0.003

66

0.006

67

0.014

68/2

0.024

68/3

0.008

0.070

51/3

51/2

0.055

0.100

50/1 , 51/1

48/1

0.060 0.773

कुल अर्जित रकबा..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. 1298- भू-अर्जन-2 अ- 82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-हरदा

(ख) तहसील-टिमरनी

(ग) नगर/ग्राम- चिचोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.562 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1)

7/15 में से

0.121

0.263

7/14 में से

4/5 , 5/2 , 7/7 , 7/8 ,

0.081

9/7, 11/3, 11/5 में से

7/3में से

0.032

0.024

7/6, 7/10, 7/11 में से

7/2में से

0.041

योग.. 0.562

अन्य विवरण

अन्य प्रभावित

भूमि का प्रकार

परिसम्पत्ति

(3)

(4)

(5) सिंचित

सिंचित

चालू हालत में नहीं

01 ट्यूबवेल

असिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

01 ट्यूबवेल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छोटी छीपानेर से बड़ी छीपानेर के मध्य नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टिमरनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1302- भू- अर्जन 1 अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील -टिमरनी भाग 1 ]

699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(ग) नगर/ग्राम- पचौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.303 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जनीय रकबा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

14/3 में से

0.303 योग.. 0.303

अन्य विवरण भूमि का प्रकार

अन्य प्रभावित परिसम्पत्ति

(3)

(4)

(5) सिंचित

चालू हालत में नहीं

01 ट्यूबवेल 01 ट्यूबवेल

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-छोटी छीपानेर से बड़ी छीपानेर के मध्य नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टिमरनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 11 फरवरी 2013

क्र. 856 - भू-अर्जन- 2012- प्र . क्र. 10- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- जावरा

(ग) ग्राम- ग्राम पेलादड़ी एवं देहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर

( 1 ) ग्राम-पेलादड़ी

सर्वे

नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.10

18/2

18/1

0.08

104

0.18

0.04

159

13

0.06 योग.. 0.46

(2) ग्राम-देहरी

सर्वे

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

221

0.76

योग.. 0.76

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेलादड़ी तालाब की पाल निर्माण एवं आबादी में छूटे हुए सर्वे नंबरों की डूब भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकताहै.

क्र. 854 - भू- अर्जन-2012-प्र. क्र. 12-अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख ) तहसील - बाजना

(ग) ग्राम-खोरा एवं ठिकरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर

रकबा

सर्वे नंबर

(हे. में)

( 1) ग्राम-खोरा

(1)

(2)

243

0.16

064

0.02 700

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(2)

(1)

214/2

0.22

योग. 0.40

( 2) ग्राम-ठिकरिया

0.09

140

170

0.38

योग .. 0.47

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भण्डारिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 227 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- बरहा 344

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.714 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

अशासकीय भूमि ( हे . में. )

शासकीय भूमि ( हे. में. ) (1)

(2)

0.067

471

472

0.093

446

0.052

(1)

(2)

447

0.043

444

0.038

448

0.019

419

0.067

421

0.067

420

0.004

425

0.076

424

0.004

416

0.081

415

0.125

214

0.014

0.130

215

216

0.077

217

0.084

0.150

201

200

0.077

186

0.034

187

0.038

0.004

189

0.004

188

61

0.280

192

0.086

योग .

1.700

0.014 कुल अर्जित रकबा ( अशासकीय शासकीय ) - 1.700+0.014= 1.714 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. 438- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन भाग 1 ]

701

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(ग ) ग्राम- पड़खुरी कोठार ( मनपसरा)

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.446 हेक्टेयर.

रिमार्क खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

2

9.00

0.858 म . प्र. शासन 159

0.51

0.024 म. प्र. शासन 150

0.58

0.150

148

1.11

0.072

153

0.26

0.003

145

0.52

0.036

142

0.12

0.066

141

0.31

0.048

139

0.22

0.048

138

0.30

0.093

164

0.11

0.024

166

0.33

0.063

167

0.26

0.130 मेड़ 168

0.36

0.093

172

0.08

0.048

173

0.12

0.036

174

0.22

0.066

0.21

0.054

175

202

0.69

0.168

203

0.04

0.012 मेड़

205

0.096

0.76

206

0.76

0.096

207

0.03

0.006 मेड़

208

0.46

0.024

1345

0.07

0.048

1344

0.70

0.021

1366

0.08

0.030

1365

0.12

0.033 मेड़

योग .. 18.330

2.446

1.564

8.82

0.882

2.446

निजी भूमि शास. भूमि 9.51 महायोग 18.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी कोठार ( मनपसरा ) सब माइनर क्र.1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 440- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम-कटौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर.

कोठिया माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम कटौली के धारा 6 के प्रकाशन हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टे. में )

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का रकबा

136

0.03

137

0.09

138

0.01

152

0.03

0.18

153/1, 153/2

235

0.28

329

0.11

0.06

335/1

337

0.06

341/1

0.06

342

0.03

343

0.02

350

0.03

353

0.07

योग

1.06

1.06

कुल निजी भूमि ..

म. प्र. शासन की भूमि

निल

कुल शासकीय भूमि

1.06

योग ( अ+ब)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कोठिया माइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम कटौली की निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

702

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 442-प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम-गोपालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 हेक्टेयर.

गोपालपुर सब माईनर नहर निर्माण हेतु धारा 6 के प्रकाशन हेतु

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

1034

0.07

1035

0.05

1041

0.03

1042

0.04

1043

0.04

1047

0.12

1050

0.12

1051

0.02

1052/1

0.01

1069/1

0.18

1070

0.08

1073

0.03

1074

0.04

1076

0.03

1106

0.07

1107

0.07

0.10

1108

1113

0.02

1114

0.12

0.22

1166/1 , 1166/2

(1)

(2)

0.08

1067/1 , 1067/2

1176

0.15

0.03

1182

0.07

1210

0.25

1221/1 , 1221/2

1223

0.05

1257

0.12

योग ( अ) .2.21

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

1045

0.05

0.06

1112

1146

0.02

0.10

1168

0.07

1174

0.08

1175

1222

0.02

योग ( ब) 0.40

2.21

2.61

कुल निजी भूमि .. कुल शासकीय भूमि 0.40 योग (अ+ब)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गोपालपुर सब माईनर के अन्तर्गत गोपालपुर सब माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 444- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल भाग 1 ]

703

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(ग) ग्राम- डमक

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.38 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माइनर

केनिर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्टे. में) (1)

(2) (अ) निजी भूमि का विवरण 205

0.08 206

0.01 168

0.09 165

0.05 1045

0.09 164

0.01 493

0.04 1046

0.01 790

0.04 388

0.02 491

0.09 386

0.04 150

0.06 942

0.03 129

0.02

0.01 121

0.03 126

0.04 382

0.02 385

0.01 112

0.03 113

0.01

0.02 1056

383

0.02 384

0.01 885

0.02 387

0.01 492

0.04 499

0.02 376

0.01 932

0.05

0.02 378

795

0.02 888

0.03 377

0.04 374

0.03 813

0.01

(2)

(1)

0.04

373

0.01

814

530

0.02

532

0.04

0.02

579

0.03

581

0.04

534

0.03

1047

0.02

1057

0.04

535

536

0.02

0.04

576

0.02

577

0.03

578

0.05

582

626

0.05

0.03

630/1

0.02

630/2

0.01

627

0.01

631

0.01

635

0.03

636

632

0.01

0.07

775

815

0.02

0.03

817

0.04

819

0.04

879

985

0.09

0.08

943

0.02

906

0.01

933

0.08

929

0.01

980

0.09

981

0.04

986

0.01

1081

0.05

997

998

0.01

0.10

1005

0.06

1048

1051

0.05

0.03

1055

1058

0.02 704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2)

1060

0.01

1061

0.05

1059

0.03

1074

0.01

1072

0.05

0.02

1073

131

0.07

120

0.01

149

0.08

166

0.07

128

0.04

0.01

754

755

0.10

791

0.04

योग (अ) .. 3.34

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 167

0.01

111/2

0.01

322

0.01

634

0.01

योग (ब ) .. 0.04

3.38

महायोग (अ+ब)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकताहै- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की डमक माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 446- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- बेलगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.43 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बेलगॉव माइनर के निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टे. में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

47

0.01

0.03

79

80

0.01

81

0.01

82

0.06

59

0.03

58

0.02

0.01

77

78

0.02

0.01

263

45

0.01

0.01

239

241

0.01

0.03

242

0.01

248

0.01

249

252

0.03

278

0.01

0.01

284

0.02

364

0.01

357

547

0.04

0.06

651

0.09

506

488

0.03

0.01

652

653

0.03

0.02

544

0.02

253

260

0.06

279

0.03

283

0.03

390

0.04

0.02

839

0.03

845

835/1104

0.02

238

0.08 भाग 1 ]

705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2) 365

0.02 363

0.01 358

0.03 359

0.05 354

0.01 389

0.05 529

0.01 545

0.02 702

0.03 1038

0.01 1061

0.06 1038/1103

0.01 524

0.04 525

0.05 536

0.02 788

0.03 539

0.01 505

0.01 785

0.01 783

0.03 537

0.06 846

0.07 789

0.02 790

0.03 772

0.04 773

0.03 840

0.05 843

0.02 844

0.02 900

0.01 882

0.02 883

0.02 887

0.03 888.

0.04 889

0.02 891

0.03 892

0.04 897

0.02 1037

0.02 784

0.02 1056

0.05 709

0.03 693

0.01 706

0.07 (1)

(2)

0.03

708

717

0.01

716

0.03

654

0.03

704

0.01

0.07

705

0.02

697

696

0.01

701

0.04

538

0.03

0.04

507

504

0.01

546

0.01

786

0.02

1040

0.03

1042

0.03

0.15

1058

0.04

1059

1066

0.05

280

0.04

835

0.11

654/1100

0.04

1039

0.07

0.07

1043

3.25

योग (अ)

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.02

1041

1057

0.15

1060

0.01

0.18

योग (ब) ..

3.43

महायोग (अ+ब) ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की बेलगाँव माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 448 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावलं

(ग) ग्राम-द्योपारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माईनर की देवगॉव सब-माइनर के निर्माण हेतु

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर (1)

(हेक्टे. में) (2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

1191

0.01

0.05

1192

1225

0.06

1237

0.16

1188

0.01

1193

0.04

1195

0.01

1196

0.05

1222

0.02

1256

0.06

1197

0.01

1227

0.04

1236

0.03

1224

0.02

1226

0.05

1238

0.08

1244

0.04

1247

0.04

1249

0.06

1243

0.01

1248

0.04

1250

0.04

1251

योग ( अ)

0.04 0.97

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 1187

0.01

0.01

योग ( ब)

0.98

महायोग (अ +ब) .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकताहै- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माईनर की देवगॉव सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 450-प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- देवगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.02 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माईनर की देवगॉव सब-माइनर के निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

175

0.03

176

0.05

177

0.03

998

0.09

0.01

179

0.02

180

0.03

181

0.03

1333

223

0.02

224

0.01 भाग 1 ]

707

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2) 225

0.03 226

0.02 496

0.03 487

0.05 227

0.02 490

0.01 240

0.01 237

0.03

0.05 491

0.02 497

498

0.04 500

0.11 501

0.06

0.02 238

480

0.02 483

0.03 925

0.07 937

0.03 997

0.01 479

0.01 484

0.03

0.02 922

938

0.01 951

0.01 493

0.02 502

0.01 926

0.02 1328

0.04 647

0.04 663

0.03 664

0.02 665

0.02 666

0.04 662

0.01 677

0.04 1329

0.01 676

0.01 678

0.03

(2)

(1)

0.05

680

908

0.04

0.01

907

0.03

909

0.04

910

0.02

1672

0.01

1673

1326

0.03

1327

0.02

1331

0.04

0.08

1332

1500

0.03

0.04

1530

1531

0.01

1532

0.07

0.05

1524

1696

0.02

1529

0.02

1515

0.03

1516

0.04

0.02

1697

0.01

1683

1686

0.02

1687

0.05

1680

0.03

0.02

1694

1692

0.01

1695

0.02

1663

0.07

1681

0.03

1652

0.01

484/1828

0.02

921

0.02

966

0.05

0.02

936

952

0.02

965

0.04

962

0.05 708

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2)

963

0.06

964

0.02

986

0.04

999

0.02

987

0.04

1000

0.03

629

0.03

630

0.04

1332/1816

0.01

0.02

1332/1817

1653

0.02

1654

0.01

1655

0.03

1649

0.03

1650

0.01

3.00

योग (अ)

( ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 631

0.01

634

0.01

0.02

योग (ब ) ..

महायोग (अ+ब ) .. 3.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माईनर की देवगॉव सब - माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 452- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

[भाग 1 (ग) ग्राम- बल्हया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.18 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माईनर की बल्हया सब-माइनर के निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टे. में)

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

41

0.06

48

0.05

43

0.02

44

0.01

45

0.01

0.05

47

54

0.02

0.06

55

389

0.08

0.10

388

0.02

387

392

0.01

393

0.13

0.01

421

0.25

431

433

0.01

390

0.03

430

0.10

704

0.05

0.02

485

486

0.03

487

0.02

0.02

489

0.11

492

493

0.01

422

0.26

728

0.40

0.06

546

547

0.01

552

0.08

0.06

553

551

0.03 भाग 1 ]

709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(2)

(1)

518

0.09

519

0.11

520

0.08

514

0.04

0.06

734

735

0.04

733

0.05

738

0.01

729

0.01

706

0.07

707

0.01

708

0.01

709

0.04

0.10

713

703

0.02

491

0.11

0.03

703/847

710

0.07

योग (अ) .. 3.13

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 42

0.01

46

0.01

406

0.02

490

0.01

योग (ब) ..0.05

महायोग (अ+ब) . 3.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माईनर की बल्हया सब - माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 14 फरवरी 2013

प्र. क्र. 01 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- बुधनी

(ग) नगर/ ग्राम- पहाड़खेडी

खसरा

रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

124/3 में से

0.133

योग .. 0.133

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बनेटा मध्यम सिंचाई योजना हेतु नहर निर्माण.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन कार्यालय बुधनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 107- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- इन्दौर

(ग) नगर/ग्राम- राऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.412 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

533 पैकी

0.022

532/4 पैकी

0.001 710

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2)

548 पैकी

0.077

549 पैकी

0.175

555 पैकी

0.123

563/2पैकी

0.014

योग .. 0.412

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राऊ- पीथमपुर मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग क्रमांक 256 पर रेल्वे ओव्हरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड निर्माण बाबद.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन शाखा, कलेक्टर कार्यालय, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 22 फरवरी 2013

क्र. 206 - भू- अर्जन- 2013-1-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक-165-5-कोर्ट -13 , इंदौर , दिनांक 04 फरवरी 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- बड़वाह

(ग) ग्राम-ससल्याखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.435 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

73/2

0.420

75/1

0.015

योग.. 0.435

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" नर्मदा- क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना " के अंतर्गत पम्पिंग स्टेशन-01 , सब- स्टेशन एवं स्वीच यार्ड के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 , बड़वाह के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैढ़न, दिनांक 21 फरवरी 2013

प्र. क्र. 1360 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

(ग ) पटवारी हल्का नं.- हर्रहवा 44 , रा. नि. मं. माड़ा (ग ) ग्राम का नाम- हर्रहवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.47 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.20

1087/2 क

0.20

1087/2 ख

0.21

1087/2 ग

0.29

1176/2 क

1176/2 ख

0.28

1176/2 ग

0.29 कुल योग 1.47

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

711

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. 976- जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम की 1894, संशोधित 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी, रा. नि. मं. भोमा

(ग) ग्राम- भोमाटोला, ब. नं. 461 , प. ह. नं.- 35 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.350 हेक्टर.

ख. नं. अशासकीय (1)

अर्जित रकबा भूमि (हे. में) (2)

222

0.160

224

0.090

225/1

0.130

225/2

226/1

0.040

230

0.170

0.240

425

422

0.200

420/1

0.030

420/3

0.210

417

0.300

415

0.540

413/1

0.230

409/1

0.010

योग .. 2.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यक है. छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. 192- प्र. क्र. 22-अ- 82- भू- अर्जन- 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- गोगांवा

(ग) ग्राम- मलकापुर

(घ) क्षेत्रफल-0.300 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

0.040

71/1/3

0.100

71/2/3/1

71/2/3/2

0.120

71/7

0.040

योग 0.300

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

712

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 193- प्र. क्र. 23-अ-82- भू-अर्जन-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-गोगांवा

( ग) ग्राम-बिजलगांव खुर्द

(घ ) क्षेत्रफल-0.040 हेक्टयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

95/1

0.040

योग 0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 19 फरवरी 2013

प्र. क्र. 03 - अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चंदला

(ग ) ग्राम- धरमपुरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.507

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.264

64

74/1

0.010

0.178

77

0.139

28/3/1/शा. नं. 29/2/1

0.139

28/3/2/शा. नं . 29/2/2

0.025

63

65

0.196

1/2/3/3

0.067

1/3

0.196

0.309

36/1 , 36/2 , 36/3/1

28/5/6

0.010

33

0.160

34

0.010

0.283

1/1 शा . नं. 2/1

36/3/2

0.124

1/2/3/2

0.495

28/5/5

0.067

32

0.192

0.177

28/4

46

0.240

0.106

28/5/1

0.020

28/5/2

0.100

योग 3.507

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुश नगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 16- अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]

713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-चंदला

(ग) ग्राम- भवानीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-7.447 हेक्टर .

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

691

0.030

284

0.202

0.030

275/3

689

0.104

0.020

340/2

695/2

0.060

0.025

697/2

0.105

709/1

0.025

275/1

723/1/2

0.192

732

0.027

0.168

731

0.060

319/1/2

0.040

736

0.288

699

0.060

737

738

0.498

690

0.256

285

0.115

286

0.253

698

0.106

693

0.248

185

0.237

713/1

0.174

0.132

712/1

283

0.252

0.228

291/1

0.070

293

0.108

291/2

336

0.144

329/1/2

0.186

333

0.012

331

0.144

0.025

694

(2)

(1)

0.050

729

0.246

189

0.276

715/2

0.204

713/2

716/1

0.020

0.256

664

695/1

0.192

295

0.015

0.155

730

723/1

0.105

187

0.132

188

0.096

0.050

700/1

697/4

0.252

186

0.108

0.050

334

274/1

0.035

0.035

275/4

276

0.216

0.330

294

7.447

योग ..

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 17- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चंदला

(ग) ग्राम-बेड़ी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.197 है .

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

707/1/1/2

0.080

0.050

707/1/2 714

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2013

(1)

(2) 707/2

0.010 770/2

0.012 816/1

0.070 766

0.200 816/2

0.060 824

0.100 764

0.150

0.120 769

817

0.160 816/4

0.140 816/5

0.090 713

0.130

0.200 825

771

0.010 707/1/1/1

0.180 751

0.085 632

0.250 630

0.200 629

0.015 714

0.070

0.010 715

724/2

0.265 742/2

0.120 742/1

0.150 744/2

0.100 748/1

0.100 748/2

0.040

0.050 816/3

1013

0.250

0.250 1024/2

0.200 1027

0.100 1012

724/1

0.020 765

0.140 744/3

0.120

0.250 1011

725

0.160 726

0.010 706

0.195

0.020 741

0.095 748/3

0.080 750/1

0.060 750/2

770/1

0.030

5.197

योग

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. 170- भू-अर्जन-हातोद-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - इन्दौर

(ख) तहसील- हातोद

(ग) नगर/ग्राम-मोहम्मदपुर उर्फ लोंडिया, सिंगावदा (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.378 हेक्टर , 0.303 हेक्टर.

खसरा क्र.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम-मोहम्मदपुर उर्फ लोंडिया

31/1 पैकी

0.050

31/2पैकी

0.187

31/3 पैकी

0.141

0.378

योग .

ग्राम-सिंगावदा

16 पैकी

0.303 योग .. 0.303 महायोग 0.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोहम्मदपुर उर्फ लोंडिया एवं सिंगावदा मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील हातोद, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 March 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-03-01.09.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-03-01.09.Ordinary.