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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 22 March 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
12
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-03-22.12.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2013- चैत्र 1 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. ई. - 5-739 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आय.ए.एस. , तत्कालीन प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश को दिनांक 19 से 25 फरवरी 2013 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

917

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. ई. - 1-62-2013-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मार्च 2013 के पद 2 के अनुक्रम में श्री अशोक कुमार शाह, भा. प्र. से. ( 1990 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद सिंह बघेल , भा. प्र. से. ( 1997 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग , केवल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के कार्यभार से मुक्तहोंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

918

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. एफ- 10-63-2001- सत्रह मेडि-2.- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2011 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नानुसार पुर्नरीक्षित टीम को समक्ष प्राधिकारी नियुक्त करता है:-

1. डॉ. संजय गोयल, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , संचालनालय , स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल .

-अध्यक्ष

-सदस्य 2. श्रीमती सरला माथुर, अध्यक्ष , ऑल इण्डिया वूमेन्स कान्फ्रेंस , भोपाल.

-सदस्य 3. अतिरिक्त सचिव , विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 92-2001- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री जी . पी . उईके, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( मुख्यालय ) , अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2012 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. उईके, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री जी. पी. उईके, भापुसे . , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 ( ए) 108-1986 - ब - 2 - दो.- ( 1 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 18 से 22 फरवरी 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे. , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. एस. शर्मा , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक,

[भाग 1 रेल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापनापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 210-1996-ब- 2-दो.-( 1 ) श्री ए. साई मनोहर, भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, सीबीआई 5 - बी सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली को दिनांक 13 से 24 दिसम्बर 2012 तक, बारह दिवस अर्जित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री ए. साई मनोहर, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. साई मनोहर, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. एफ-1 (ए) 48-2003- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद को दिनांक 13 से 22 अप्रैल 2013 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के अन्तर्गत सपत्नीक श्रीनगर ( जम्मूकश्मीर ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री जगत सिंह

2. श्रीमती रेणुका सिंह पत्नी

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री जगत सिंह संस्वाल , भापुसे. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

भाग 1 ]

919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(4) अवकाश से लौटने पर श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे . , को स्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे. , द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 6 ) अवकाशकाल में श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगत सिंह संस्वाल , भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. एफ -1 ( ए) 36-1991- ब- 2 -दो.- ( 1 ) श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 11 से 15 मार्च 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9 , 10, 16 एवं 17 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " इम्फाल एवं शिलांग की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री यू. आर. नेताम स्वयं

2. श्रीमती रंजना नेताम पत्नी

3. श्री अभिषेक नेताम पुत्र

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. आर. नेताम , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यू. आर. नेताम, भापुसे , द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. आर. नेताम, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ- 1-17-2013- ब-2- दो.- ( 1 ) श्री हरिसिंह यादव, भापुसे. ( 1998 ) , उप पुलिस महानिरीक्षक , ग्वालियर रेंज, ग्वालियर द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं ( मृत्यु - सह- सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ) नियमावली , 1958 के अन्तर्गत राज्य शासन को, दिनांक 30 जनवरी 2013 को नोटिस भेजकर, दिनांक 30 अप्रैल 2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है .

( 2 ) अतः , राज्य शासन, एतद्वारा अखिल भारतीय सेवाएं ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 16 (2 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री हरिसिंह यादव, भापुसे ( 1998 ) को, भारतीय पुलिस सेवा से दिनांक 30 अप्रैल 2013 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3 ) तद्नुसार श्री हरिसिंह यादव, भापुसे. ( 1998 ) , भारतीय पुलिस सेवा से दिनांक 30 अप्रैल 2013 ( अपराह्न ) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे .

क्र. 1 (ए ) 92-2001- ब- 2-दो.- ( 1 ) राज्य शासन द्वारा श्री जी.पी. उईके , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक, कुल छः दिवस का लघुकृत अवकाश दिनांक 3 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री जी.पी. उईके, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8/11 मार्च 2013

फा. क्र. 3 ( ए) 3-2013- इक्कीस - ब ( एक) .- मध्यप्रदेश शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा फास्टट्रैक न्यायालयों के 920

निम्नलिखित पीठासीन अधिकारियों को उनके वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के Substantive Cadre में दिनांक 31 मार्च 2013 को अपराह्न से प्रत्यावर्तित (Reversion) करता है:-

1. श्री बद्री प्रसाद मरकाम , प्रथम ए.डी.जे. के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , बालाघाट.

2. श्री भैया लाल वर्मा, ए.डी.जे. न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़.

3. श्रीमती ललिता धुर्वे, तृतीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय, सिवनी,

4. श्री नरेन्द्र कुमार जैन , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर,

5. श्री विवेक कुमार गुप्ता, ए.डी.जे . एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , सबलगढ़ , जिला मुरैना.

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 08-2013 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहन पी. तिवारी , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा की सेवाएं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है .

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2013

फा. क्र. 1 (अ) 3-03-इक्कीस - ब(दो ).- राज्य शासन , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में कार्यरत श्री प्रमोद पचौरी, उप शासकीय अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है .

फा. क्र. 3 ( ए) 1-2013 - इक्कीस - ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक,

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[ भाग 1 जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070 , के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-

1. श्री बद्री प्रसाद मरकाम , प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय , बालाघाट,

2. श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय, सबलगढ़ , जिला मुरैना, 3. श्री इकबाल खान गौरी, सत्रहवें सिविल जज वर्ग -1 , इन्दौर,

4. श्री नत्थूसिंह डावर, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना,

5. श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सीधी,

6. श्री नारायण सिंह लावरिया, सिविल जज वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तराना जिला उज्जैन, 7. श्री लालाराम मीणा, सिविल जज वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौहरगंज, जिला रायसेन, 8. श्री देवराव गुजरकर, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , छिन्दवाड़ा,

9. श्री रामगोपाल सिंह , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , विदिशा ,

10. श्री प्रयाग लाल दिनकर, सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अनूपपुर,

11. श्री राजाराम बड़ोदिया, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड,

12. श्रीमती उषा गेडाम, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , बड़वानी , \ 13. श्री भारत सिंह रावत, सिविल जज वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारपुर जिला धार, 14. श्रीमती प्रवीणा व्यास , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम ,

15. श्रीमती शशिकांता वैश्य , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर,

16. श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर, भाग 1 ]

17. श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना,

18. श्री रामप्रसाद सोनकर, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल ,

19. श्री कालूसिंह बरैया, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर,

20 . श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा , प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उमरिया,

21. श्रीमती गीता सोलंकी, द्वितीय सिविल जज वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , झाबुआ, 22. श्री दगडू सिंह चौहान, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन,

23. श्री नारायण सिंह मीणा, सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भांडेर जिला दतिया, 24. श्रीमती कृष्णा परस्ते , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी,

25. श्री शेख सलीम, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , मण्डला,

26. श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर,

27. श्री शरत चन्द्र सक्सेना, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उज्जैन,

28. श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , इन्दौर,

29. श्री कैलाशचन्द्र यादव, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल,

30. श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद, 31. श्री अश्वाक अहमद खान, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर,

32. श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर , 33. श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूत्तियर -1 ) प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , खरगौन जिला मण्डलेश्वर,

34. श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर,

921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

35. श्री संजीव जैन , प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर,

36. श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा,

37. श्री मोहम्मद मूसा खान , तृतीय सिविल जज वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , मंदसौर, 38. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर,

39 . श्री प्रशांत कुमार निगम , प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर,

40. श्री रमेश चन्द्र चौरसिया, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा,

41. श्री प्रमोद कुमार, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल ,

42. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, चतुर्थ सिविल जज वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर, 43. श्री शमरोज़ खान, प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , राजगढ़,

44. श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी ( सीनियर ) प्रथम सिविल जज वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.

नोट.- क्र. 2 श्री विवेक कुमार गुप्ता के संबंध में यह आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2013 से प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. डी. - 15-2013 - चौदह-3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य भारत, उद्योग तथा व्यापार विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 6090-13- सी-430153, ग्वालियर, दिनांक 9 जनवरी 1956 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, महिदपुर के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, 922

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-

स्थान

ग्राम पंचायत खेड़ाखजुरिया, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.78 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः- खसरा क्रमांक (2)

क्र. (1)

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (3) 1

874

2.02 2

875

0.40 3

876

0.36

योग

2.78

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- आम रास्ता.

दक्षिण में - कृषक श्री सज्जन सिंह की कृषि भूमि.

पूर्व में-जगोटी रोड.

पश्चिम में- शासकीय चरनोई भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. डी. - 15-2013 - चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 11th March 2013

No. D - 15-2013 - XIV- 3 . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Tahsil Mahidpur has been established vide Commerce and Industries Department's Notification 6090-13 - c -430153 Gwalior ,

[भाग 1 dated 9th January 1956 shall be sub market yard namely:--

PLACE

An area of 2.78 hectors land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat Kheda Khajuriya in Tehsil Mahidpur of District Ujjain .

Khasra No. (2)

S. No. (1)

Area ( In Hectors) (3) 1

874

2.02 2

875

0.40 3

876

0.36

Total . 2.78

BOUNDED BY

On the North by Public Road .

On the South by-Agriculture Land of Farmer Shri Sajjan Singh .

On the Eastby-Jagoti Road .

On the Westby-Government Charagah Land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. डी. - 15-2013 - चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य भारत , एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2013 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति, महिदपुर, जिला उज्जैन के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मण्डी क्षेत्र घोषित करती है:-

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत खेड़ाखजुरियां, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2 ) उप मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- (1 ) मादुपुरा, ( 2 ) इटावा, ( 3 ) डोंगला , ( 4 ) कानाखेडीहरवंश, ( 5 ) महूड़ीपुरा , ( 6 ) महुडी , ( 7 ) कीटिया, ( 8 ) कालापीपल, ( 9 ) जेल्याखेड़ी, ( 10 ) रामसरा , भाग 1 ]

923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

( 11 ) राघवी , ( 12 ) आक्याजस्सा, ( 13 ) जोडमावीरभान, (14) मुडलीदोत्रू, ( 15 ) बालरा, ( 16 ) शक्करखेड़ी, (17) भंवरासी, ( 18 ) आलाखेड़ा, ( 19 ) मारूखेड़ा, (20 ) पाडीखेडा, ( 21 ) पिपल्यानाथ , ( 22 ) मुंडलीभोज, (23 ) धनोडिया, ( 24 ) लाखाखेडी, ( 25 ) जवासियापंथ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. डी. - 15-2013- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हेमराज सिंह , अवर सचिव.

Bhopal , the 11th March 2013

No. D - 15-2013 - XIV- 3 . In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this Department Notification even number dated 11th March 2013 the following area of Tahsil Mahidpur of District Ujjain shall be sub - market area namely:-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Khedakhajuriya in Tehsil Mahidpur of District Ujjain .

(2) An area comprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the sub - market yard namely: -

( 1) Madupura , (2) Itawa , (3 ) Dongla , (4) Kanakhedi- harvansh , ( 5 ) Mahudipura , ( 6 ) Mahudi , (7) Keetiya , ( 8) Kalapipal , ( 9 ) Jelyakhedi , (10) Ramsara , ( 11 ) Raghavi , ( 12) Akyarjassa , (13) Jodmaveerbhan , ( 14) Mudlidotru , (15) Balra , ( 16) Shakkarkhedi , ( 17) Bhanvrasi , (18) Alakheda , ( 19) Marukheda , (20) Padikheda , (21 ) Piplyanath , (22) Mundlibhoj , (23) Dhanodiya , (24) Lahkakhedi , (25) Jawasiyapanth .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (उच्च शिक्षा कोष का गठन)

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. एफ - 23-6-2012- अड़तीस - 2 - शुद्धि- पत्र. - इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 23-6-2012- अड़तीस -2 , दिनांक 20 फरवरी 2013 ( उच्च शिक्षा कोष का गठन ) स्थापना एवं संचालन नियम, 2012का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण " , क्रमांक 77, दिनांक 20 फरवरी 2013 के पेज क्रमांक 154( 1 ) में पैरा क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 5 में कोष के संचालन हेतु क्रिया प्रकाशित हो गया है . जिसे संशोधन कर क्रिया के स्थान पर कोष के संचालन हेतु प्रक्रिया पढ़ा जाये.

भगवंती चांदवानी, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. एफ - 10-10-2010- तैंतीस. मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012 ) संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 ( संशोधित 2012 ) के तहत MICE (Meetings , Incentive , Conferencing , Exhibition ) TOURISM पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये.

1. विषयान्तर्गत MICE ( Meetings , Incentive , Conferencing , Exhibition ) TOURISM के संबंध में पर्यटन नीति 2010 ( यथा संशोधित-2012 ) की में लेख है कि:-

इस हेतु भोपाल , इन्दौर में प्राथमिकता आधार पर बड़े अर्थात् 1000 से अधिक क्षमता वाले एवं जबलपुर, ग्वालियर में माध्यम स्तर के अर्थात् 500 से अधिक क्षमता के कन्वेंशन सेंटर बनाए जायें . 500 अथवा उससे अधिक क्षमता वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण करने पर निवेशक को पूंजीगत व्यय ( जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है ) का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रुपये 10.00 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात् पूंजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 10.00 करोड़ होगी.

2. पर्यटन विभाग के लैण्ड बैंक की भूमि पर उक्त कन्वेंशन सेंटर बनाये जाने पर ही छूट प्राप्त होगी .

924

3. प्रभावशीलता का दिनांक :-

"ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति 2010 ( यथा संशोधित 2012 ) के जारी होने के दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के बाद प्रारंभ हुआ हो. " .

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा.

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी: -

1. मुख्य महाप्रबंधक, ( विपणन एवं चालन ) 2. मुख्य अभियंता

3. महाप्रबंधक ( वित्त )

4. कम्पनी सचिव

5. संचालक ( पर्यटन संवर्धन इकाई )

6. कार्यक्षेत्र- इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के मास्टर प्लान क्षेत्रान्तर्गत .

7. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37-3452/ 06 राज्य बजट में खोला गया है .

क्र. एफ- 10-10-2010-तैंतीस.- मध्यप्रदेश, पर्यटन नीति 2010 ( संशोधित 2012 ) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 ( संशोधित 2012 ) के तहत होटल/रिसोर्ट पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये.

1. विषयान्तर्गत नीति में होटल/रिसॉर्ट की परिभाषा पर्यटन नीति 2010 ( यथा संशोधित-2012 ) में उल्लेखित है किः- प्रदेश के कुछ अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में समुचित आवास व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप नहीं है , ऐसे स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों को होटल/ रिसॉर्ट निर्माण करने हेतु आमंत्रित किए जाने की स्थिति में निवेशकों को पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार अनुदान दिया जावे.

राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये निम्नांकित पर्यटन स्थलों को उनके मास्टर प्लान क्षेत्रान्तर्गत यदि मास्टर प्लान लागू नहीं तो उनकी स्थानीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत चिन्हित किया जाता है-

1. चन्देरी

2. माण्डू

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[ भाग 1 3. बुरहानपुर

4. राज्य शासन द्वारा समय- समय पर आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थान.

उपरोक्तानुसार उल्लेखित स्थानों में स्थापित होने वाले होटल/ रिसॉर्ट को देय पूंजीगत अनुदान निम्नानुसार होगा.

1. रुपये 03.00 करोड़ के व्यय पर 25 प्रतिशत , अधिकतम रु. 75.00 लाख.

2. रुपये 03.00 करोड़ से 05.00 करोड़ तक 20 प्रतिशत, न्यूनतम रु . 75.00 लाख से अधिकतम रु. 1.00 करोड़.

3. रुपये 05.00 करोड़ से अधिक व्यय पर 15 प्रतिशत , न्यूनतम रु. 1.00 करोड़ से अधिकतम रु. 1.50 करोड़.

2. पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु होटल/रिसॉर्ट की शर्तेः- ( 1) Hotels .-Hotel projects should have facilities expected of the establishments in 1 to 5 star category according to the guidelines for hotels of the Department of Tourism , Govt . of India as applicable from time to time and also such hotel should obtain such category certificate from them . these units should have a minimum of20 lettable rooms with attached bathrooms . A public toilet shall also be provided for the visitors . Room sizes and AC facilities and sizes for bathrooms should be as per norms prescribed by the Department of Tourism , Govt . of India for such hotles .

Tourist Resorts . A Tourist Resort means a unit which has at least any eight of the follwing activities/ facilities .

Accommodation with at least 10 or more lettable rooms; health Club facilities e.g. saunabath , Jacuzzi , steambath , gymnasium etc .; Water sports e.g. white water rafting , canoeing , kayaking , water skiing , yachting , windsurfing , rowing , paddle boating etc .; Swimming Pool ; Aerosports e.g. power flying , a hand - gliding , para- gliding , para - sailing etc. , Skiing ; Ice -skating; Roller skating ; Sports like Tennis , Table Tennis , Badmintion, Billiards , Bowling Alley ; Golf; Angling ; Nature cure facilities e.g. Naturopathy, Yoga , Ayurvedic/Herbal cures; beauty Parlour including Barber Shops and massage facilities ; Childre's corners including Creche , Park , Indoor Game and other recreational facilities ; Landscaped Gardens and Orchards ; Jogging tracks / Nature trails ; Convention/Conference facilities ; Shopping Arcade; Well - stocked library including Video Library ; Auditorium;

3. प्रभावशीलता का दिनांक :-" ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति 2010 ( संशोधित 2012 ) के जारी होने के दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के बाद प्रारंभ हुआ हो.".

भाग 1 ]

925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा.

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी: -

8. मुख्य महाप्रबंधक, ( विपणन एवं चालन ) 9 . मुख्य अभियंता

10. महाप्रबंधक ( वित्त )

11. कम्पनी सचिव

12. संचालक ( पर्यटन संवर्धन इकाई )

13. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37- 3452/06 राज्य बजट में खोला गया है.

क्र. एफ- 10-10-2010-तैंतीस.- मध्यप्रदेश , पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012 ) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17-09-2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 ( संशोधित 2012 ) के तहत् बजट होटल पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये .

1. विषयान्तर्गत नीति में बजट होटल के संबंध में पर्यटन नीति-2010 ( यथा संशोधित 2012 ) की कंडिण्का 5 " स " में लेख है कि.-

प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थल में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशक को निम्नानुसार अनुदान दिया जावे :-

स. 1 विभाग के लैण्ड बैक पर निर्माण की स्थिति में.- पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत का अनुदान अथवा रुपये 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो अर्थात् व्यय पर अधिकतम सीमा रुपये 50.00 लाख होगी. विभागीय भूमि के अप- सेट मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा. पूंजीगत अनुदान तथा विभागीय भूमि अपसेट मूल्य पर प्रदत्त अनुदान की अधिकतम कुल सीमा 50.00 लाख से अधिक नहीं होगी .

स. 2 निवेशक द्वारा स्वयं की भूमि पर होटल निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 20 प्रतिशत का अनुदान अथवा रुपये 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात् पूंजीगत व्यय पर अधिकतम सीमा रुपये 50.00 लाख होगी. ऐसे मामलों में भूमि के मूल्य पर कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा.

स. 3 बजट होटल के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि होटल में कम- से - कम 50 अथवा उससे ऊपर कक्षों का निर्माण किया गया हो तथा कक्षों का किराया रुपये 1000/- प्रति कक्ष से अधिक न हो.

स. 4 डॉरमेट्री के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि डॉरमेट्री में कम- से - कम 100 बिस्तर उपलब्ध हों तथा प्रति बिस्तर किराया रुपये 100/- से अधिक न हो.

स. 5 होटल कक्ष/डॉरमेट्री के उपरोक्त किराये में संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं की जा सकेगी.

स.6 राज्य शासन समय - समय पर प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थलों को अधिसूचित कर सकेगी .

2. पर्यटन विभाग द्वारा नीति के अन्तर्गत जिन स्थलों पर बजट होटल बनाये जाने हैं वे धार्मिक पर्यटन के स्थान निम्नानुसार हैं:-

1.

अमरकंटक

2.

महेश्वर,

उज्जैन

3.

4.

ओंकारेश्वर

5. चित्रकूट

6.

ओरछा

7.

मैहर

8. पन्ना

9.

दतिया

10.

मण्डला

11. मुलताई

12. सलकनपुर

मण्डलेश्वर

13 .

14. राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संबंधित अन्य स्थल.

3. प्रभावशीलता का दिनांक. " ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति 2010 ( यथा संशोधित-2012 ) के जारी होने के दिनांक 03 सितम्बर , 2012 के बाद प्रारम्भ हुआ हो. " .

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा.

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी.

1. मुख्य महाप्रबंधक ( विपणन एवं चालन )

2. मुख्य अभियंता 926

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

3. महाप्रबंधक ( वित्त)

4. कंपनी सचिव

5. संचालक ( पर्यटन संवर्धन इकाई )

6. उक्त स्थलों का कार्यक्षेत्र वहाँ का वर्तमान में प्रचलित मास्टर प्लान क्षेत्र लागू होगा. मास्टर प्लान लागू न होने की स्थिति में कार्यक्षेत्र उनके स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहेगा .

7. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37-3452 / 06 राज्य बजट में खोला गया है.

क्र. एफ- 10-10-2010- तैंतीस. मध्यप्रदेश , पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012 ) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17-09-2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 ( संशोधित 2012 ) के तहत् हेरिटेज होटल पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये.

1. विषयान्तर्गत नीति में हेरिटेज होटल की परिभाषा पर्यटन नीति-2010 ( यथा संशोधित 2012 ) में निम्नानुसार दी गई है:-

Definition of Heritage Hotel shall be as follow:-

All those buildings , fort , havelis , Kothis and Castles that have been : -

( i) Constructed before 1950

( ii) The architectural features of the building should be maintained in harmony with the original architectural design.

( iii) Immediate surroundings of the Heritage Hotel should be in consonance with the architectural features of the original building .

(iv) Front elevation , architectural style and general construction practice should exemplify local cultural traditions and features .

(v) Cuisine and catering services of the Heritage Hotel should be clean , hygienic and of good standards , and itshould give the flavour and taste of local traditions , services , facilities and immediate surroundings of high quality and standards .

Shall qualify for being considered as a heritage hotel.

[ भाग 1 Any extention , improvement , renovation ,

change in the existing structures should be in keeping with the traditional architectural styles and constructional techniques harmonising the new with the old. After expansion/renovation , the newly buit - up area added should not exceed 50% of the total built-up (plinth) area including the old and new structures . For this purpose , facilities such as swimming pools , lawns , etc. will be excluded " .

हेरिटेज होटल हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में नीति में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित है : -

निजी स्वामित्व वाले भवनों को यदि भवन स्वामी अथवा अन्य निवेशक द्वारा हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर संचालित किया जाता है तो उसके द्वारा किये गये पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान (Subsidy ) दिया जावे, जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है.

पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रुपये 1.50 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात् पूंजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 1.50 करोड़ होगी.

अनुदान का भुगतान तभी किया जायेगा जब निवेशक द्वारा होटल के निर्माण के पश्चात् हेरिटेज होटल के रुप में संचालन का एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो तथा होटल को HRACC ( Hotel and Restaurants Approval and Classification Committee) द्वारा हेरिटेज होटल के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया हो. पूंजीगत व्यय का आंकलन राज्य पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन निगम के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जायेगा . समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित व्यय को ही अंतिम रुप से पूंजीगत व्यय मान्य किया जावेगा.

2. हेरिटेज सम्पत्ति के स्वामियों को पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज पर्यटन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा. इस हेतुं निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :-

1. मुख्य अभियंता ( पर्यटन विकास निगम )

2. वास्तुविद् सलाहकार ( पर्यटन विकास निगम ) 3. उपसंचालक तकनीकी, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

4. कार्यपालन यंत्री, ( पर्यटन विकास निगम) संबंधित संभाग.

927 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कम्पनी सचिव 4.

5. संचालक ( पर्यटन संवर्धन इकाई ) 3. प्रभावशीलता का दिनांक :-ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति , 2010 ( यथा संशोधित-2012 ) के जारी होने के दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के बाद प्रारंभ हुआ हो.

6. आयुक्त, राज्य पुरातत्व द्वारा नामित अधिकारी.

7. कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा.

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी : -

8. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37-3452/ 06 राज्य बजट में खोला गया है .

1. मुख्य महाप्रबंधक, (विपणन एवं चालन )

2. मुख्य अभियंता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव.

3. महाप्रबंधक (वित्त )

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. एफ -7-31-2012- बत्तीस.- संदर्भित ज्ञाप द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश के पुनरीक्षित नवीन सेटअप की स्वीकृति दी गयी है. उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्यालय, अधीनस्थ कार्यालयों की स्थिति एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. संचालनालय ( मुख्यालय ) तथा उसके अन्तर्गत स्थापित कार्यालयों का सेटअप-

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्यालय तथा उसके अधीन स्थापित संयुक्त संचालक, उप संचालक तथा सहायक संचालक स्तर के कार्यालय के लिये पदों की संख्या परिशिष्ट " एक " अनुसार स्वीकृत की जाती है . स्वीकृत पदों के संबंध में ज्ञाप दिनांक 29 जनवरी 2013 की कण्डिका 4 लगायत 7 के निर्देश पूर्ववत रहेंगे . भविष्य में जब भी कोई नया कार्यालय स्थापित/क्रियान्वयन किया जावेगा तो पद संख्या स्वीकृत पद संरचना अनुसार रहेगा.

2. कार्यालयों का उन्नयन- निम्नलिखित कार्यालयों का उन्नयन किया जाता है :-

(i) उप संचालक, उज्जैन का कार्यालय संयुक्त संचालक स्तरीय .

(ii) सहायक संचालक, छिन्दवाड़ा का कार्यालय उप संचालक स्तरीय .

(iii) सहायक संचालक, रतलाम का कार्यालय उप संचालक स्तरीय.

(iv) सहायक संचालक, होशंगाबाद का कार्यालय उप संचालक स्तरीय.

3. नवीन कार्यालयों की स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीन निम्नलिखित नवीन कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी जाती है :-

(i) कार्यालय , उप संचालक, सिंगरौली.

(ii) कार्यालय , सहायक संचालक, खरगौन.

(iii) कार्यालय, सहायक संचालक, श्योपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय , अवर सचिव.

928

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[ भाग 1

परिशिष्ट - एक संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश की विभागीय संरचना

सहायक

उप संचालक

रिमार्क वेतनमान

क्र.

पदनाम

संयुक्त संयुक्त संयुक्त

संचालक

स्वीकृत मुख्यालय का स्वीकृत

सेटअप

संचालक संचालक संचालक कार्यालय

कार्यालय

अनुसार पद संख्या कार्यालय कार्यालय कार्यालय ( गुना,

कुल पद

( भोपाल,

( सागर,

(विदिशा,

( जबलपुर,

होशंगाबाद,

रतलाम,

ग्वालियर ) रीवा,

राजगढ़ ,

इन्दौर )

झाबुआ,

स्वीकृत स्वीकृत उज्जैन ) देवास ,

खरगौन,

पद संख्या पद संख्या स्वीकृत नीमच,

पद संख्या सिंगरौली, कटनी ,

सतना,

मंडला, बैतूल,

शहडोल, छतरपुर,

खण्डवा , अनूपपुर,

छिन्दवाड़ा ) श्योपुर, भिण्ड)

स्वीकृत

स्वीकृत

पद संख्या

पद संख्या

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

1

1 आयुक्त सह- संचालक Cader pay Spl . pay

37400-67000 + 8700

2 अपर संचालक

2

2

1

4

1

15600-39100 + 7600 11

1

3 संयुक्त संचालक

1

1

1

1

15600-39100 + 6600 15

4 उप संचालक ( प्लानिंग )

2

2

15600-39100 + 6600

5 उप संचालक (सर्वे )

15600-39100+ 6600 1

1

6 उप संचालक ( रिसर्च )

1

15600-39100 + 6600 1

7 उप संचालक ( स्था.)

1

1

1 15600-39100 + 5400 26

8 सहा. संचालक ( योजना )

1

1

7

3

9 सहा. संचालक ( सर्वे/प्रो.) 15600-39100 + 5400

5

1

15600-39100 + 5400

3

10 सहा. संचालक ( रिसर्च )

1

1

15600-39100 + 5400

11 सहा. संचालक ( स्था. )

1

1

12 लेखा अधिकारी ( प्रति.नि . ) 15600-39100 + 6600

1

1

13 कनिष्ठ लेखा अधिकारी 15600-39100 + 5400

(प्रति.नि.)

1

14 संपरीक्षक ( आडीटर) ( प्रति ) 15600-39100+ 5400 1

1 *

1 *

15 (प्रोग्रामर ) सूचना प्रौद्योगिक अधिकारी

2*

6

3

2

3

9300-34800 + 3200 45

16 सहायक सूचना प्रौद्योगिक अधिकारी 17 मानचित्रकार

7

4

4

2

5200-20200 + 2400 50

18 सहायक मानचित्रकार

4

4

4

2

14

5200-20200 + 1900 73

19 अनुरेखक

2

2

20 उपयंत्री

9300-34800 + 3200 40

5

2

1

1

5200-20200 + 2400 21

4

1

21 वरिष्ठ भू- मापक

5

2

2

2

5200-20200 + 1900 30

22 कनिष्ठ भू-मापक

1

1

1

9300-34800 +3600 13

6

23 वरिष्ठ रिसर्च सहायक

1

3

24 रिसर्च सहायक

9300-34800 + 3200 13

1

1

5200-20200 + 2800 26

8

1

1 25 अन्वेषक

2

2

9300-34800 +4200

26 स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (स्टाफ आफिसर ) भाग 1 ]

929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

(4)

(6) (7)

(9)

(11) (3)

(5)

(8)

(10)

4

4

9300-34800+ 3600

27 स्टेनोग्राफर ग्रेड -2 (निज सचिव)

5200-20200 + 2800 11

4

1

1

1

28 स्टेनोग्राफर ग्रेड -3 (निज सहायक)

5

1

29 स्टेनोटायपिस्ट

5200-20200 + 1900 22

30 अधीक्षक

1

9300-34800 +3600 10

3

1

1

31 सहा . अधीक्षक

9300-34800 +3200 10

1

32 सहायक ग्रेड -1

5200-20200 + 2800 25

2

2

33 सहायक ग्रेड-2

14

5200-20200 +2400 46

2

2

1

1

1

10

34 सहायक ग्रेड-3

5200-20200 + 1900 66

2

2

2

2

2 35 स्टोर कीपर

3

1

1

1

5200-20200 +2100 10

2*

2*

9*

1 *

1 *

5200-20200 + 2800 41 *

7 *

1. कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संविदा आधार परहोगी.

36 कोडर, केड आपरेटर, फोटोग्राफर मॉडलर, सहायक मॉडलर, कलाकार नीलमुद्रक के पद डाईंग केडर घोषित करते हुए उनके स्थान पर कम्प्यूटर

आपरेटर के * नवीन पद

2. डाईंग केडर पदों पर कार्यरत वर्तमान कर्मचारियोंके सेवानिवृत्त या अन्य कारणों से पद रिक्त होने के पश्चात् ही इन पदों के विरुद्ध कम्प्यूटर आपरेटर की संविदा आधार पर नियुक्तिहोगी.

37 ग्रन्थपाल

5200-20200 + 2800

1

1

1

38 दफ्तरी

13

6

1

1

4440-7440 + 1400

1*

12+9

2+2

1

1

1

39 वाहन चालक **

40 प्रेसमेन

2

2

4440-7440+ 1400

02 पद पर डाईंग केडर के.

41 चौकीदार

29

1

1

4440-7440+ 1300

1

1

1

1

3+2=5

3+2=5

4440-7440 + 1300 57+ 21 + 6 = 27

1+1 =2 1+1 =2

1+2= 3

42 भृत्य **

41-98

43 चैनमेन **

1

1

1

1 4440-7440+ 1300 28+ 3+3=6

1

6=34

44 वाटर मेन

4440-7440+ 1300

1

1

01 पद पर डाईंग केडर

1

45 स्वीपर

4440-7440+ 1300

1

01 पद पर डाईंग केडर

736+ 165+ 36+5=

13+ 2= योग ..

23- 41×2=

41×2=

100

22× 10= 15×11=

33× 3=

165

=836

188

82

36+5= 28+ 5= 20+ 2= 82

99

220

पूर्णतः संविदा नियुक्ति के पद.

सेटअप में बढ़ाये गये एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति के रिक्त होने वाले पद संविदा से भरे जाएंगे .

930

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

एफ. क्र. 2-3-2010- सात-6. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 मई 2011 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 2-3-2010 - सात- 6-692 ( ए) , दिनांक 4 मई 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम सभाओं को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करती है , अर्थात्ः-

( 1 ) उक्त संहिता की धारा 128 की उपधारा ( 2 ) के अधीन तहसीलदार की शक्तियां;

(2 ) उक्त संहिता की धारा 130 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. एफ-2-3-2010- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 2-3-2010- सात-6 , दिनांक 20 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal , the 20th March 2013

F.No. 2-3-2010- Seven- 6 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) and in supersession of this deopartment's Notification No. F - 2-3-2010 - VII - 6-692- (A) , dated 4th May 2011 published in Madhya Pradesh Gazette dated 27th May 2011 , the State Government , hereby, confer the following powers upon all the Gram Sabhas constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Swaraj Adhiniyam, 1993 ( No. 1 of 1994) , within their respective jurisdictions , namely:-

(1) the powers of Tahildar under sub- section (2) of Section 128 of the said code; (2) the powers of Tahildar under Section 130 of the said code .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJIT KESARI , Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

एफ. क्र. 2-3-2010- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 मई 2011 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-3-2010- सात- 6-692-( बी ) , दिनांक 4 मई 2011 को विखंडित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. एफ-2-3-2010- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-3-2010- सात-6 , दिनांक 20 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal , the 20th March 2013

F.No. 2-3-2010- Seven- 6.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, rescind this department's order No. F- 2-3-2010- VII - 6-692- (B ) , dated 4th May 2011 published in Madhya Pradesh Gazette dated 27th May 2011 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJIT KESARI , Secy.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

931

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 1584-478 -अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र तृतीय विद्युत संस्थापनाऐं ( बि.पु.के) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

भोपाल संभाग

1

उपयंत्री श्री सुनील कुमार डेहरिया

इन्दौर संभाग

उपयंत्री 2 कु. युक्ति अदलखा

जबलपुर संभाग

उपयंत्री 3 कु. अनी शर्मा

उज्जैन संभाग

उपयंत्री 4 श्री सरोज बाबु वंजारी

5 श्री लक्ष्मी नारायण मानमोड़े

उपयंत्री.

क्र. 1586-480-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रथम विद्युत संबंधी विधियां (बि.पु.कै ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

भोपाल संभाग

उपयंत्री 1 कु. दीपिका सावनेर

उपयंत्री 2 श्री अमित कुमार गौर

उपयंत्री 3 कु. नेहा कौशल

उपयंत्री 4 श्री राहुल मिश्रा

(1)

(2)

(3)

इन्दौर संभाग

उपयंत्री 5 कु. युक्ति अदलखा

होशंगाबाद संभाग

उपयंत्री 6 श्री अतुल जैन

उपयंत्री 7 श्री नौशाद अहमद

उज्जैन संभाग

उपयंत्री 8 श्री लक्ष्मी नारायण मानमोड़े

उपयंत्री 9 श्री गिरीश कुमार माथनकर

जबलपुर संभाग

श्रीमती ज्योति यादव

उपयंत्री 10

उपयंत्री 11 कु. अनी शर्मा

रीवा संभाग

उपयंत्री.

12 श्री नवीन कुमार त्रिपाठी

क्र. 1588-483-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित - टिप्पणी रहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

उप पंजीयक ( सश्रेय ) 1 कु. मधुलिका सिंह

2 श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव उप पंजीयक ( सश्रेय )

उप पंजीयक 3 श्री सुनील चतुर्वेदी

4 श्री राकेश वर्मा

पंजीयन लिपिक

उप पंजीयक 5 श्री अशोक सिंह परिहार

उप पंजीयक 6 श्री पुरूषोत्तम लेखवानी

इन्दौर संभाग

उप पंजीयक 7 श्री बायसिया निगंवाल

उप पंजीयक 8 कु. मुक्ता सिसोदिया

उप पंजीयक ( सश्रेय ) 9 श्री सुरेन्द्र सिंह

10 श्री संजय चौखे

उप पंजीयक ( सश्रेय) 932

(1)

(2)

(3) 11 श्री दीपक कुमार शर्मा

जिला पंजीयक ( सश्रेय ) 12 श्री महेन्द्र सिंह कौरव

उप पंजीयक ( सश्रेय ) 13 श्री राजीव त्यागी

उप पंजीयक 14 श्री संदीप सिंह गौर

उप पंजीयक ( सश्रेय )

जबलपुर संभाग

15 श्री परमानन्द मेश्राम

उप पंजीयक 16 श्री आर. बी. सिंह

उप पंजीयक ( सश्रेय )

रीवा संभाग

उप पंजीयक 17 कु. अनिता रैदास

उप पंजीयक 18 कु. निष्ठा पाण्डेय

निम्नस्तर

जबलपुर संभाग

उप पंजीयक 1 कु. तनु प्रिया कुशवाहा

पंजीयन लिपिक.

2 श्री विजय कुमार मेश्राम

क्र. 1590-448-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 15 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र " हिन्दी " विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3)

उज्जैन संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 1 श्री आलोक कुमार शर्मा

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 2 श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय

3 श्री बंशराखन सिंह

राजस्व निरीक्षक 4 श्री गया प्रसाद मिश्र

राजस्व निरीक्षक 5 श्री नारायण सिंह

राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

वन क्षेत्रपाल 6 श्री सूर्यकान्त मिश्रा

वन क्षेत्रपाल 7 श्री मोहन दास मानिकपुरी

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 8 कु. वर्षा झारिया

नायब तहसीलदार.

9 कु. आकांशा चौरसिया

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

[ भाग 1 क्र. 1592-495-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री आर. एस . सोलंकी

सहायक संचालक, कृषि

सागर संभाग

2 श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत सहायक संचालक, कृषि

सहायक संचालक, कृषि.

3 श्री सुरजू लाल इवने

क्र. 1594-464-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर

सागर संभाग

1 श्री सुरजू लाल इवने

सहायक संचालक, कृषि.

क्र. 1596-488-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक संचालक (सश्रेय ) 1 कु. सपना खर्ते

सहायक संचालक ( सश्रेय) .

2 श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भाग 1 ]

933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 1600-449-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु. (1)

(2)

(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

शिक्षक

1 सुश्री माया गढवाल

रीवा संभाग

2 श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता

अधीक्षक सम्प्रेश्रण गृह

मेट्रन

3 श्री अजय कुमार भुंजिया

निम्नस्तर इंदौर संभाग

1 श्री सोमेन्द्र सिंह गेहलोत

शिक्षक, दृष्टि बाधीतार्थ 2 श्रीमती मृदुला चौहान

विशेष शिक्षिका ( श्रवण बाधितार्थ) .

अधीक्षक

3 श्री धमेन्द्र गांगले

शिक्षक ( श्रवण बाधितार्थ ) 4 श्री प्रभात कुमार तिवारी

शिक्षक ( श्रवण बाधितार्थ ) 5 श्री बालमुकुन्द सिंह यादव

शिक्षका

6 सुश्री दुर्गा भिलाला

रीवा संभाग

7 श्री हमीद खान

हाउस मास्टर

क्र. 1602-500-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये 'विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

(1)

पदनाम (3)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

1 श्री धमेन्द्र गांगले

अधीक्षक 2 श्री राजेश कामदार

अधीक्षक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री एजाज अहमद सिद्दीकी मेट्रन

शिक्षक

2 सुश्री माया गढवाल

3 श्री सोमेन्द्र सिंह गेहलोत शिक्षक, दृष्टि बाधीतार्थ 4 श्रीमती मृदुला चौहान

विशेष शिक्षिका ( श्रवण बाधितार्थ)

शिक्षक ( श्रवण बाधितार्थ ) 5 श्री प्रभात कुमार तिवारी

शिक्षक ( श्रवण बाधितार्थ ) 6 श्री बालमुकुन्द सिंह यादव

7 श्री अजय कुमार भुंजिया मेट्रन

रीवा संभाग

8 श्री हमीद खान

हाउस मास्टर .

क्र. 1605-499-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र - समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

1 श्रीमती मृदुला चौहान

विशेष शिक्षिका (श्रवण बाधितार्थ )

निम्नस्तर भोपाल संभाग

1 श्री एजाज अहमद सिद्दीकी मेट्रन

शिक्षक

2 सुश्री माया गढवाल

इन्दौर संभाग

3 श्री सोमेन्द्र सिंह गेहलोत शिक्षक, दृष्टि बाधीतार्थ 4 श्रीमती कल्पना पंवार

मेट्रन

अधीक्षक

5 धमेन्द्र गांगले

शिक्षक ( श्रवण बाधितार्थ ) 6 श्री प्रभात कुमार तिवारी

शिक्षक ( श्रवण बाधितार्थ ) .

7 श्री बालमुकुन्द सिंह यादव

क्र. 1607-461-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- द्वितीय सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, 934

में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर सागर संभाग

1 श्रीमती दीप्ति वनवासी

सहायक पंजीयक.

क्र. 1609-462-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र - प्रथम सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर सागर संभाग

1 श्रीमती दीप्ति वनवासी

सहायक पंजीयक.

क्र. 1611-491-अका-विपप्र-2013 . - राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग - दो ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

पदनाम (3)

निम्नस्तर भोपाल संभाग

1 डॉ. चन्द्रशेखर सिंग

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 2डॉ. मनोज बालोदिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.

क्र. 1613-493-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा गृह विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 1 श्री अरविन्द सिंह ठाकुर

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

सागर संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 2 कु. लवली सोनी

भोपाल संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 3 कु. कमला जोशी

रीवा संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 4 कु. पिंकी जीवनानी

5 श्रीमती यास्मिन जहरा

उप पुलिस अधीक्षक

उज्जैन संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 6 कु. स्टेला सुलिया

उप पुलिस अधीक्षक.

7 श्री अलोक कुमार शर्मा

क्र. 1615-490-अका- विपप्र-2013 . - राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग - एक ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(3) (1)

निम्नस्तर भोपाल संभाग

1 डॉ. चन्द्रशेखर सिंग

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 2 डॉ. मनोज बालोदिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.

क्र. 1617-463- अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र चौथा-सहकारिता लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर सागर संभाग

1 श्रीमती दीप्ति वनवासी

सहायक पंजीयक ( सश्रेय) .

भाग 1 ]

935

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 1619-485-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

सहायक संचालक 1 कु. सपना खर्ते

सहायक संचालक.

2 श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

क्र. 1621-453-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र - द्वितीय लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

निम्नस्तर इंदौर संभाग

जिला पंजीयक.

1 श्री दीपक कुमार शर्मा

क्र. 1623-484-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

\

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर इंदौर संभाग

जिला पंजीयक.

1 श्री दीपक कुमार शर्मा

क्र. 1625-454-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

सहायक संचालक 1 कु. सपना खर्ते

सहायक संचालक.

2 श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

क्र. 1627-497 - अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा गृह विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- पुलिस शाखा ( बि.पु.के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

भोपाल संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 1 कु. कमला जोशी

सागर संभाग

2 कु. लवली सोनी

उप पुलिस अधीक्षक

उज्जैन संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 3 श्री अलोक कुमार शर्मा

उप पुलिस अधीक्षक 4 कु. स्टेला सुलिया

जबलपुर संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 1 श्री अरविन्द सिंह ठाकुर

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 1740-472-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-वन विधि ( बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(3) (1)

भोपाल संभाग

सहायक वन संरक्षक 1 श्री वीरेन्द्र प्रातप सिंह बुन्देला

2 श्री ओ. पी. श्रीवास्तव

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 3 श्री सुधीर पटले 936

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

(3)

होशंगाबाद संभाग

4 श्रीमती प्रतिभा टिटारे

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 5 कु. बासु कन्नौजिया

6 श्री रितेश सरोठिया

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 7 श्री सेवक राम मण्डलोई

वन क्षेत्रपाल 8 श्रीमती सुनीता अहिरवार

वन क्षेत्रपाल 9 श्री देवेन्द्र सिंह

वन क्षेत्रपाल 10 श्री धीरज सिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल 11 कु. माधुरी वाड़िया

वन क्षेत्रपाल 12 श्री दिनेश कुमार मौर्य

वन क्षेत्रपाल 13 श्री माधुसिंह सिसोदिया

वन क्षेत्रपाल 14 श्री मुकेश कुमार मेरावी

वन क्षेत्रपाल 15 श्री बाबूलाल सुवेल

वन क्षेत्रपाल 16 सुश्री मोनिका मण्डलोई

ग्वालियर संभाग

सहायक वन संरक्षक 17 श्री अजय कुमार तिवारी

उज्जैन संभाग

18 श्री माधवसिंह मौर्य

सहायक वन संरक्षक

जबलपुर संभाग

19 श्री हेमंत यादव

सहायक वन संरक्षक 20 डॉ. किरण बिसेन

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 21 श्री राकेश कोड़ापे

सहायक वन संरक्षक 22 श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया

23 श्री गौरव चौधरी

सहायक वन संरक्षक 24 श्री संजय रायखेरे

सहायक वन संरक्षक 25 श्री लोकप्रिय भारती

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 26 कु. श्रृद्धा पन्द्रे

सहायक वन संरक्षक 27 श्री आशीष बनसोड़

28 श्री कन्हैयालाल लड़िया

सहायक वन् संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 29 कु. अंशु एलिस बरवा

30 श्री राजेश चौहान

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 31 श्री बंसत कुमार वरकड़े

वन क्षेत्रपाल 32 श्री शिलेन्द्र कुमार उईके

सहायक वन संरक्षक 33 कु. अभिश्वेता रावत

वन क्षेत्रपाल 34 श्री एम. एल. वरकड़े

वन क्षेत्रपाल 35 श्री भूरा गायकवाड़

सहायक वन संरक्षक 36 श्री कुलदीप राजौदिया

37 श्री सीताराम नर्गेश

सहायक वन संरक्षक 38 श्री राकेश शाक्यवार

सहायक वन संरक्षक 39 श्री धरमसिंह सोलंकी

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 40 श्री प्रमोद चोपड़े

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

वन क्षेत्रपाल 41 श्री जितेन्द्र अवासे

वन क्षेत्रपाल 42 श्री इन्द्र सिंह धाकड़

वन क्षत्रपाल 43 कु. सीता भलावी

वन क्षेत्रपाल 44 श्री वीरेन्द्र कुमार

वन क्षेत्रपाल 45 श्री यशपाल मेहरा

46 श्री हरिकरण पटेल

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 47 श्री संदीप रावत

वन क्षेत्रपाल 48 कु. मंजु उईके

सहायक वन संरक्षक 49 श्री मुकेश अलावा

वन क्षेत्रपाल 50 श्री गुलाब सिंह निगंवाल

सहायक वन संरक्षक 51 श्री अशोक कुमार गौतम

सहायक वन संरक्षक 52 श्री सुरेन्द्र सिंह जाटव

सहायक वन संरक्षक 53 श्री श्रीराम सूत्रकार

54 श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 55 श्री अनिल कुमार शुक्ला

वन क्षेत्रपाल 56 कु. शैलजा ठाकुर जागेत

वन क्षेत्रपाल 57 श्री सूरसिंह कल्वेलिया

वन क्षेत्रपाल 58 कु. अंजना मर्सकोले

वन क्षेत्रपाल 59 सुश्री वती मरावी

वन क्षेत्रपाल 60 श्री सुरेश कुमार भलावी

रीवा संभाग

61 श्री शिव सेवक पटेल

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 62 श्री ऋषि मिश्र

सहायक वन संरक्षक 63 श्री ए. के. सिह

64 श्री ओ. पी. सिंह बघेल

सहायक वन संरक्षक 65 श्री रवीन्द्र मणि त्रिपाठी

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 66 श्री मदन मोहन द्विवेदी

वन क्षेत्रपाल 67 श्री यज्ञ नारायण विश्वकर्मा

शहडोल संभाग

सहायक वन संरक्षक 68 श्रीमती सीमा द्विवेदी

सहायक वन संरक्षक 69 श्री रंजीत सिंह उईके

70 श्री गणवन्त सिंह सिसौदिया सहायक वन संरक्षक

इंदौर संभाग

सहायक वन संरक्षक 71 श्री गौतम तड़वी

सहायक वन संरक्षक 72 सुश्री हेमलता साहू

वन क्षेत्रपाल 73 श्री दिनेश मोर्य

वन क्षेत्रपाल 74 श्री श्यामसिंह चौहान

सागर संभाग

सहायक वन संरक्षक 75 सुश्री प्रीति अहिरवार

वन क्षेत्रपाल 76 श्री माधोराव उइके भाग 1 ]

937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 1742-458-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि, द्वितीय (पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिए, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (2)

अनु. (1)

(3)

सागर संभाग

सहायक वन संरक्षक 1 सुश्री प्रीति अहिरवार

सहायक वन संरक्षक 2 श्री के. बी. गुप्ता

इंदौर संभाग

सहायक वन संरक्षक 3 सुश्री हेमलता साहू

4 श्री दिनेश मोर्य

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 5 सुश्री सीमा सिंह

उज्जैन संभाग

6 श्री माधवसिंह मौर्य

सहायक वन संरक्षक ग्वालियर संभाग

सहायक वन संरक्षक 7 श्री अजय कुमार तिवारी

होशंगाबाद संभाग

सहायक वन संरक्षक 8 कु. बासु कन्नौजिया

वन क्षेत्रपाल 9 सुश्री मोनिका मण्डलोई

वन क्षेत्रपाल 10 श्री मुकेश कुमार मेरावी

वन क्षेत्रपाल 11 कु. माधुरी वाड़िया

12 श्री देवेन्द्र सिंह

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 1३ श्री धीरज सिंह चौहान

जबलपुर संभाग

14 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

15 श्री हेमंत यादव

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 16 श्री राकेश कोड़ावे

सहायक वन संरक्षक 17 श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया

18 श्री गौरव चौधरी

सहायक वन संरक्षक 19 श्री लोकप्रिय भारती

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 20 श्री आशीष बनसोड़

सहायक वन संरक्षक 21 श्री कुलदीप राजौदिया

22 श्री धरमसिंह सोलंकी

सहायक वन संरक्षक (1)

(2)

(3)

वन क्षेत्रपाल 23 सुश्री क्रान्ति झारिया

वन क्षेत्रपाल 24 श्री सुरेश कुमार भलावी

वन क्षेत्रपाल 25 सुश्री वती मरावी

वन क्षेत्रपाल 26 कु. अंजना मर्सकोले

वन क्षेत्रपाल 27 श्री सूरसिंह कल्वेलिया

वन क्षेत्रपाल 28 कु. मंजु उईके

वन क्षत्रपाल 29 कु. सीता भलावी

वन क्षेत्रपाल 30 कु. अंशु एलिस बरवा

31 श्री अमित सोनी

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक 32 श्री ऋषि मिश्र

सहायक वन संरक्षक 33 श्री ओ. पी. सिंह बघेल

सहायक वन संरक्षक 34 श्री रवीन्द्र मणि त्रिपाठी

शहडोल संभाग

35 श्रीमती सीमा द्विवेदी

सहायक वन संरक्षक

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 36 श्री राम कुमार

क्र. 1744-474-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा , तृतीय ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिए, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम अनु. परीक्षार्थी का नाम

(1) (2)

(3)

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 1 श्री अभयसिंह भूरिया

वन क्षेत्रपाल 2 कु. माधुरी वाड़िया

वन क्षेत्रपाल 3 श्री वीरेन्द्र कुमार

सहायक वन संरक्षक 4 श्री सुरेन्द्र कुमार खरे

सहायक वन संरक्षक 5 श्री सद्‌गुरू चक्रधर

सहायक वन संरक्षक 6 श्रीमती सीमा द्विवेदी

उज्जैन संभाग

7 श्री माधवसिंह मौर्य

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 8 कु. अंजना सुचिता तिर्की 938

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(2)

(1)

(3)

सागर संभाग

सहायक वन संरक्षक 9 सुश्री प्रीति अहिरवार

10 श्री माधोराव उइके

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 11 श्री राम कुमार अवधिया

होशंगाबाद संभाग

वन क्षेत्रपाल 12 श्री माधुसिंह सिसोदिया

वन क्षेत्रपाल 13 श्री मुकेश कुमार मेरावी

वन क्षेत्रपाल 14 श्री दिनेश कुमार मौर्य

वन क्षेत्रपाल 15 श्रीमती सुनीता अहिरवार

16 श्री धीरज सिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 17 कु. पायल राजावत

18 श्रीमती सरिता ठाकुर

सहायक वन संरक्षक 19 कु. बासु कन्नौजिया

इंदौर संभाग

सहायक वन संरक्षक 20 श्री गौतम तड़वी

सहायक वन संरक्षक 21 सुश्री हेमलता साहू

22 श्री दिनेश मोर्य

वन क्षेत्रपाल 23 श्यामसिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 24 सुश्री तारिका मौर्य

वन क्षेत्रपाल 25 कु. सुगीता रावत

26 श्री राम किशन सोलंकी

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 27 श्री गोपाल सिंह मुवेल

वन क्षेत्रपाल 28 कु. आकांक्षा खातरकर

वन क्षेत्रपाल 29 कु. श्यामलता मेरावी

जबलपुर संभाग

30 श्री हेमंत यादव

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 31 श्री राकेश कोड़ावे

सहायक वन संरक्षक 32 श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया

33 श्री गौरव चौधरी

सहायक वन संरक्षक 34 श्री संजय रायखेरे

सहायक वन संरक्षक 35 श्री लोकप्रिय भारती

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 36 कु. श्रृद्धा पन्द्रे

सहायक वन संरक्षक 37 श्री आशीष बनसोड़

सहायक वन संरक्षक 38 श्री कन्हैयालाल लड़िया

वन क्षेत्रपाल 39 कु. अंशु एलिस बरवा

वन क्षेत्रपाल 40 श्री शिलेन्द्र कुमार उईके

वन क्षेत्रपाल 41 श्री एम . एल. वरकड़े

सहायक वन संरक्षक 42 श्री कुलदीप राजौदिया

वन क्षेत्रपाल 43 कु. सीता भलावी

[ भाग 1 (2)

(3) (1)

वन क्षेत्रपाल 44 श्री सूरसिंह कल्वेलिया

वन क्षेत्रपाल 45 कु. अंजना मर्सकोले

वन क्षेत्रपाल 46 श्री सुरेश कुमार भलावी

सहायक वन संरक्षक 47 श्री क्रान्ति झारिया

48 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान

सहायक वन संरक्षक

रीवा संभाग

49 श्री रवीन्द्र मणि त्रिपाठी

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 50 श्री ऋषि मिश्र

क्र. 1746-475 -अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि, तृतीय (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (2)

(3) अनु. (1)

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 1 श्री गजराज सिंह अहिरवार

वन क्षेत्रपाल 2 श्री संतोष कुमार संत

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल 3 श्री भूपेन्द्र सोलंकी

4 श्री संतोष चौहान

वन क्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

वन क्षेत्रपाल 5 श्री अनिल कुमार क्षत्रिय

होशंगाबाद संभाग

6 श्रीमती प्रगति वर्मा

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 7 श्रीमती सरिता ठाकुर

वन क्षेत्रपाल 8 श्री रामनरेश साकेत

इंदौर संभाग

वन क्षेत्रपाल 9 कु. तारिका मौर्य

वन क्षेत्रपाल 10 श्री जीतेन्द्र तोमर

11 श्री प्रदीप

वन क्षेत्रपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भाग 1 ]

939

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , राजभवन, भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 271 - रास - यूए- 6-2013.- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्युलेशन की कंडिका 35 (2) एवं ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल एवं चेयरमेन , डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान , महू द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है : -

(1)

चेयरमेन द्वारा मनोनीत श्री नन्हे सिंह,

सेवानिवृत्त आय.ए.एस.

ई-7/726, अरेरा कालोनी, भोपाल

(दूरभाष : 2431611 )

(मो.-9425004044 ) .

(2) श्री जे . एन . मालपानी,

राज्य शासन द्वारा मननोनीत आयुक्त,

अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश,

35 राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल

( दूरभाष : 2427765 )

(मो.-9425090671 ) .

(3)

अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान श्री विनय कुमार पॉल ,

डायरेक्टर,

परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत.

अम्बेडकर फाउण्डेशन,

15 , जनपथ, नई दिल्ली-110 001

( दूरभाष : 011 / 23320571 / 23320576 ) .

साथ ही श्री नन्हे सिंह, सेवानिवृत्त आय.ए.एस. को उक्त समिति का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है.

2. यह समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में उक्त संस्थान के महानिदेशक के पद के लिये कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करेगी.

महामहिम राज्यपाल एवं चेयरमेन

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू

के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

940

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 712 - व.लि. - 1-2013.- सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना 3-2-1999- एक-4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला झाबुआ, वर्ष 2013 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमाक्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं :-

जिला

क्र.

पर्व अथवा त्यौहार

दिनांक

दिन सम्पूर्ण विवरण (1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5) 1

1. शीतला सप्तमी

02-04-2013

मंगलवार झाबुआ सम्पूर्ण जिला

सम्पूर्ण जिला

_"_ 2

05-10-2013

शनिवार 2. नवरात्र प्रारंभ ( घटस्थापना)

_"_ " 3

04-11-2013

सोमवार 3. पड़वा ( दिपावली का दूसरा दिन )

टीप.-

(1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय / उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.

( 2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाऐं नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाऐं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 11 मार्च 2013

\ क्र. 1018 - कृ.उ.म.- 2012-13.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, मोहन लाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति, गैरतगंज में अध्यक्ष, जिला पंचायत, रायसेन द्वारा प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं : -

अध्यक्ष जिला पंचायत प्रतिनिधि

1 श्री कल्याण सिंह उर्फ रामबाबू लोधी

धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) आ. श्री भंवरलाल , निवासी ग्राम चॉदपुर

तहसील गैरतगंज , जिला रायसेन.

मोहन लाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

भाग 1 ]

941

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 257 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 59-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

पानसेमल

(3) गेन्द्री

(4) 0.125 बड़वानी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग, बड़वानी.

जलगोन - बंधारा - घट्या मार्ग में पुलिया निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला- बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग- बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 538 - भू- अर्जन-नहर- 2013 - प्र. क्र. 61-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

1.315 (1) बड़वानी

(2) राजपुर

(3) मुण्डला

`सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -27 राजपुर , जिला- बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी शाखा नहर के निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 , राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

942

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. 5566- भू.अ.अ. - 2012-13- प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4)

(3) निवाईमाफी

दमोह

हटा

1.35 हेक्टर एवं 15 मकान.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.

पिपरिया जलाशय के निर्माण में छूटी हुई भूमि एवं 15 मकान का अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की, भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 5667 क- भू.अ.वि.अ.- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) (1) दमोह

9.348 दमोह

लाड़नवाग

2.324

धरमपुरा

समन्ना रैयत

1.100

2.401

मड़िया पनगढ़ा

3.122

पिपरिया नायक

6.160

कुलुवा (मारुताल)

5.910

दमोह खास

18.295

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर .

दमोह-कटनी ( एस.एच. 14) बाईपास निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , दमोह संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 1305 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी बरघाट

आ. शा. भूमि 0.36 हे.

अरी प.ह.नं. 27 बंदो. नं. 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मार्ग निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क्र. 1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1306- कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी बरघाट

आ. शा. भूमि 1.09 हे.

शुकला प.ह.नं. 61 बंदो. नं. 80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मार्ग निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क्र. 1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

944

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 3 मार्च 2013

प्र. क्र. 1 - अ-82- भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) विदिशा

(4) 0.439

कुरवाई (3)

(2) कुरवाई

(6) (5)

बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई. बीना-कुरवाई- सिरोंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 5 मार्च 2013

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में) तहसील/ तालुका

(1)

(4) (2)

सीहोर

147.000 हेक्टे.

(3) गुराडियावर्मा

जावर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.

गुराडियावर्मा तालाब के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुराडियावर्मा तालाब के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 1938 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम-सीतापार ब.नं. -399 प.ह.नं. - 53/20 रा.नि.मं. - सौंसर.

रकबा 03.734 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , छिंदवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ( भ/ स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1939 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध 946

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम- घोडाबोरगांव ब.नं. -205 प.ह.नं. -54/21 रा.नि.मं. - सौंसर .

रकबा 0.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग , छिंदवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1940- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

(3)

(1)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) छिन्दवाड़ा

(2) सौंसर ग्राम-सायखेड़ा ब.नं. -78 प.ह.नं.-54/21 रा.नि.मं. - सौंसर.

रकबा 0.276 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , छिंदवाड़ा.

भाग 1 ]

( 2)

947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1941 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग .क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम- पिपलानारायणवार ब.नं. -248 प.ह.नं. -46/19 रा.नि.मं. -सौंसर.

रकबा 0.097 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6)

मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , छिंदवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

948

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 क्र. 1942 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) सौंसर

छिन्दवाड़ा

ब.नं. -28 ग्राम - एल्कापार प.ह.नं. - 55/21 रा.नि.मं. - सौंसर .

रकबा 0.942 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6)

मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , छिंदवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1943 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध भाग 1 ]

949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2) (3)

(4) सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम- खापरखेडा ब.नं. - 78 प.ह.नं.- 55/21 रा.नि.मं. - सौंसर.

रकबा 0.233 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , छिंदवाड़ा.

मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1944- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा पाढुर्णा ग्राम - उत्तमडेरा ब.नं. - 19 प.ह.नं. - 11 रा.नि.मं. - नांदनवाडी

रकबा 01.652 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा.

उत्तमडेरा जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

950

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन विभाग उपसंभाग पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1945 - भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(2)

(1)

(4) छिन्दवाड़ा पांढुर्णा ग्राम - लिंगा एलेतीर ब.नं. -144 प.ह.नं.-57 रा.नि.मं. - पांढुर्णा.

रकबा 01.203 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा.

जाटलापुर जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन विभाग उपसंभाग पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 494-प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11-1456 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(4) (2)

बरूका

2.770 शहडोल सोहागपुर

2.275

कटहरी

0.827

पटासी

बडखेरा

2.648

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) शहडोल म.प्र.

छतवई पटासी मार्ग के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल म. प्र. में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 158 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्ति /व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3) उम्दा

(4) 1.34 (1) अलीराजपुर जोबट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

जोबट परियोजना के बांध से डूब प्रभावित.

कार्यपालन यंत्री, न.वि.स. ग्रा. 16 , कुक्षी, जिला धार.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

952

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 07-12-13 - अ- 82 - भू. अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित संपत्ति को , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

संपत्ति का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) भिण्ड

पिपरसाना

गोहद

2.19 ( 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.) .

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/5 एल. के निर्माण हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

फार्म एक ( 3 )

ग्राम पिपरसाना, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 53

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के 1R/ 5L निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.

सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

4137 हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

2

4111 3

4113 4

4121 5

4116 6

4117 7

4118 8

4120 9

4119 10

4036 11

4038 12

4031 13

4041

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)

(6) (4)

(5)

0.12

2.33

0.15

0.01

0.18

3.26

3.19

0.15

0.87

0.13

0.03

0.56

0.07

0.04

0.05

.39

1.18

0.01

0.83

0.07

1.70

0.15

2.19

0.11

0.21

0.01 भाग 1 ]

953

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

(3) 14

4042 15

4044 16

177 17

178 18

181

192 19

20

195 21

146 22

197 23

145 24

143 25

140 26

141 27

137 (4)

(5)

(6) 0.14

0.01

0.40

0.09

0.11

1.07

0.02

0.24

0.13

0.43

0.84

0.13

2.16

0.15

0.03

2.08

1.28

0.01

0.98

0.08

0.14

1.83

1.23

0.01

0.85

0.07

0.12

1.34

योग .. 2.19

क्र. 08-12-13 - अ- 82- भू. अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

संपत्ति का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4) भिण्ड गोहद

0.50

जीयाजीपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 एल. के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3 ) ग्राम जियाजीपुर, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 26

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 6L निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.

सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

230 हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में )

(5)

(6) (4)

0.540

0.09 954

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(2)

(1)

(3) 2

212 हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

3

213 4

211 5

210 6

214 7

215

[भाग 1 (4)

(6)

(5)

0.420

0.05

0.430

0.03

0.190

0.12

0.440

0.01

0.08

1.610

1.400

0.12

योग .. 0.50

क्र. 09-12-13 - अ- 82- भू. अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

संपत्ति का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4) भिण्ड गोहद

0.36

(3) कमलापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र. ).

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की टेल माइनर के निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

फार्म एक (3 ) ग्राम कमलापुर, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 44/2

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के टेल माइनर निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.

सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(2)

(1)

(3) 1

53 हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र . 2 संभाग ग्वालियर.

2

41 3

40 4

39 5

38

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में )

(6) (4)

(5)

1.37

0.09

0.61

0.07

0.93

0.12

0.25

0.07

0.01

1.14

योग .. 0.36 955

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

भाग 1 ]

क्र. 10-12-13- अ- 82- भू. अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

संपत्ति का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

2.14 भिण्ड गोहद रामपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र. ).

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/ 5 एल एवं 5 एल के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

फार्म एक ( 3 ) ग्राम रामपुरा , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 44/2

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 5L एवं 1R/5L निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्रमांक स.क्र.

नहर कानाम एवं ग्राम का नाम

(3) (1)

(2)

550 1

हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

469 2

419 3

427 4

428 5

433 6

434 7

443 8

220 9

222 10

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

0.01

0.76

0.03

0.82

0

0.14

0.10

0.62

0.70

0.78

0.14

0.58

0.74

0.01

0.15

1.24

0.08

0.42

0.08

1.08 956

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

(3) 11

279 हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

12

277 13

257 14

256 15

254 16

253 17

244 18

242 19

550 20

548 21

540 22

538 23

537 24

469 25

484 26

485 27

483 (4)

(6)

(5)

0.10

0.61

0.08

0.55

0.72

0.11

0.08

0.79

0.01

0.49

0.55

0.03

0.14

1.14

0.12

1.13

0.76

0.01

0.12

079

1.23

0.11

0.32

0.11

1.22

0.13

0.82

0.04

0.87

0.09

0.79

0.09

0.01

0.80

योग : 2.14

क्र. 11-12-13 - अ-82- भू.अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

संपत्ति का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) भिण्ड

खरौआ

0.38 गोहद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.).

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 एल एवं टेल माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) भाग 1 ]

957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

फार्म एक (3 )

ग्राम खरौआ , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 44

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 6 एल एवं टेल माइनर निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.

सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3) 1

2469 हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

2

2468 3

2400 4

2465 5

2464 6

2426

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)

(4)

(5)

(6)

0.04

0.540

टेल माईनर शीतला माता.

0.540

0.03

0.420

0.01

0.14

0.190

0.440

0.12

0.04

0.65

योग : 0.38

क्र. 12-12-13 - अ-82- भू. अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

संपत्ति का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) भिण्ड

आलोरी

2.08 गोहद

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.).

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 एल के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

958

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 फार्म एक (3 )

ग्राम आलोरी , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 30

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 6 एल निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.

नहर कानाम एवं ग्राम का नाम (1)

(2)

1

हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

रिमार्क सर्वे क्रमांक सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4)

(5)

(6) 2165

0.65

0.01

2164

0.86

0.09

2172

2.41

0.24

1.32

0.19

2160

2159

0.17

0.01

2158

0.56

0.05

2157

0.61

0.07

2156

0.01

0.10

2155

1.78

0.19

2129

1.32

0.18

2124

1.30

0.09

2123

0.69

0.09

2122

0.88

0.12

2010

0.68

0.08

0.08

2009

1.18

1.28

0.06

2008

2007

0.73

0.08

2005

0.47

0.06

2006

0.47

0.05

2004

1.25

0.13

2021

0.99

0.01

2022

0.86

0.11

2024

1.30

0.08

योग : 2.08

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 2374- भू-अर्जन-1-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

बेडियाकलां

1.389 सिराली

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खिरकिया

भू-अर्जन अधिकारी,

बाफला माईनर की 8 एल सब माइनर एवं 10 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2376- भू-अर्जन-2-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

``भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.887

बेडियाकलां

सिराली

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया बाफला माईनर की 9 आर सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

960

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 2370 - भू-अर्जन-3-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

1.205

बेडियाकलां

सिराली

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया बाफला माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी , खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2372- भू-अर्जन-4-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

सिराली

1.429 हरदा

भीमपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खिरकिया

भू-अर्जन अधिकारी ,

बाफला माईनर की 15 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी , खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

961

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 167- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) धार

(3) कोलगांव

(4) 0.200 (2) कुक्षी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना, संभाग कुक्षी.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

धार, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 3424- भू-अर्जन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

कानाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) धार

(2) डही

(3) नलवान्या

पन्हाल.

(4) 2.946 6.908

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नलवान्या सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

962

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 262.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची में पद ( 7 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 6 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) नौलास

284

0.063

गुलाबगंज

विदिशा

280

0.063

मढ़ीपुर अम्बार नौलास मार्ग निर्माण हेतु

भू-अर्जन अधिकारी, ग्यारसपुर.

281

0.021

259

0.031

0.042

257

260

0.035

567

0.073

563

0.031

564/2

0.010

564/3

0.010

560

0.021

561

0.015

562

0.021

541

0.005

551

0.031

550

0.063

547

0.031

546

0.010

533

0.021

532

0.042

331

0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मढ़ीपुर अम्बार नौलास मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, ग्यारसपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 154- भू-अर्जन- 5-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) सिराली

हरदा

2.610

धूलकरण

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया मरदानपुर माइनर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 152 - भू- अर्जन-6-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

आमासेल

सिराली

हरदा

0.121

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5 )

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया माचक उपनहर की ढोलगांव माइनर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी , खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

964

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 11 मार्च 2013

प्र. क्र. 62 - अ- 82-2012-13- क्र. 559- भू-अर्जन नहर 2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) ठीकरी

10.294 बड़वानी

करामतपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की डी-11 एवं उसकी उपनहरों के निर्माण हेतु.

नोट. - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू- अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 63 - अ- 82-2012-13- क्र. 573 - भू-अर्जन- नहर -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) ठीकरी

बड़वानी

19.954

चैनपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की डी-7 एल एवं उसकी उपनहरों के निर्माण हेतु.

नोट. - (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 64- अ-82-2012-13- क्र. 574- भू-अर्जन नहर - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) भाग 1 ]

965

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) भमोरी

3.246

बड़वानी अंजड़

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की भमोरी माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर कार्यालय , बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 65 - अ- 82-2012-13- क्र. 575- भू-अर्जन नहर - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

ठीकरी

5.191

बड़वानी

अनन्तपुरा

इन्दिरा सागर परियोजना की सेगवाल उपनहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 64- अ-82-2012-13- क्र. 576- भू-अर्जन नहर- 2013--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, 966

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) ठीकरी

गवला

बड़वानी

9.312

अनुसूची

सार्वजनिंक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की एवं उसकी उपनहरें के निर्माण हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 67- अ-82-2012-13- क्र. 577- भू-अर्जन नहर-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

चिचली

(4) 8.475 बड़वानी ठीकरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की डी-8 एल एवं उसकी उपनहर निर्माण हेतु.

नोट. - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 12 मार्च 2013

प्र. क्र. 68- अ-82-2012-13- क्र. 580- भू-अर्जन- नहर - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवो आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

टिटगारीया

4.656 ठीकरी

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी , जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं वितरण शाखा की एम-4 डी-7 एवं उपनहरों के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

नोट.-( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 69 - अ- 82-2012-13- क्र. 581- भू-अर्जन- नहर-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)

सिरसाला

2.571 ठीकरी

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

इन्दिरा सागर परियोजना की खुरमपुरा उपनहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

नोट. - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 70- अ- 82-2012-13- क्र. 582- भू-अर्जन नहर-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 14.995 बड़वानी

(3) तलेवाड़ा बुजुर्ग

(1) बड़वानी

0

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुसूची

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की डी.एम. - 1 व डी.एम. - 2 एवं डी.एम. - 1 की सब- माईनर तथा झोलपीपरी माईनर, नहर का निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.-( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

968

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1

बड़वानी , दिनांक 13 मार्च 2013

प्र. क्र. 71 - अ- 82-2012-13- क्र. 583- भू-अर्जन नहर- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4)

(3) नन्दगांव

9.648 बड़वानी

(2) ठीकरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं उपनहर के निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.

नोट. -( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र . क्र. 72 - अ - 82-2012-13-क्र. 584- भू-अर्जन- नहर - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) 5.322 (1) बड़वानी ठीकरी

(3) विश्वनाथखेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ उपनहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

नोट:- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 73- अ - 82-2012-13- क्र. 585- भू-अर्जन नहर -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के भाग 1 ]

969

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(3) पिपरी

(4) 4.242 बड़वानी

(2) ठीकरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

इन्दिरा सागर परियोजना की जुनापानी उपनहर के निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

नोट.-( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 74- अ-82-2012-13- क्र. 586- भू-अर्जन नहर-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.353 (1) बड़वानी

(2) ठीकरी

(3) सिकन्दरखेड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) इन्दिरा सागर परियोजना की ठीकरी लेफ्ट उपनहर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी.

नोट. ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी , दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 75- अ- 82--2012-13- क्र. 591- भू-अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , 970

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4)

(3) छापरी

28.244 (2) अंजड़

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर , कार्यालय , बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 76- अ-82-2012-13- क्र. 607- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

1.116 (2) बड़वानी

(1) बड़वानी

धमोड़ी निजी कृषि भूमि.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक -12 . राजपुर.

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कन्ट्रोल स्ट्रेक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकताहै .

प्र. क्र. 77- अ-82-2012-13- क्र. 608- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों भाग 1 ]

971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

2.204 बड़वानी बड़वानी पांचपुला उत्तर भाग-3 निजी कृषि भूमि.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-12 . राजपुर.

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कन्ट्रोल स्ट्रेक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकताहै.

बड़वानी , दिनांक 18 मार्च 2013

प्र. क्र. 78- अ- 82-2012-13- क्र. 630- भू-अर्जन- नहर -2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

0.510 बड़वानी

दमदमी

राजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-27 , राजपुर, जिला-बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की सनगांव माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन्शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

972

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 267- भू.अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) खरगोन

(3) सत्राटी

कसरावद

4.742

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -14, ठीकरी .

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 268 - भू.अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) खरगोन

1.920 कसरावद मगरखेड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -14 , ठीकरी.

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 269- भू.अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]

973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन कसरावद पिपलझोपा

1.465

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14, ठीकरी.

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 270- भू.अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

खरगोन कसरावद

(4) 3.585

लेण्डीपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14, ठीकरी .

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 271 - भू.अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(3)

(2)

(4) खरगोन

0.530 कसरावद

अदलपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14, ठीकरी.

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

974

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 272 - भू.अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन

2.590

जरोली

कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14 , ठीकरी.

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 273 - भू.अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन

4.075 कसरावद औरंगपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14 , ठीकरी .

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 274 - भू.अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन कसरावद

चिचली

5.260

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14 , ठीकरी .

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 275 - भू.अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) \ (1 ) (2)

(3)

(4) खरगोन

0.445 कसरावद बिजगुन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5 )

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14, ठीकरी.

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 276- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 976

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) कसरावद

भोईन्दा

2.757 खरगोन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14 , ठीकरी .

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 277- भू.अर्जन - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

नगांवा

खरगोन

4.780 कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14, ठीकरी.

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 278 - भू.अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]

977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन

0.035 कसरावद

मुकुन्दपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-14 , ठीकरी.

इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 279 - भू- अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) (2) (3)

खरगोन

जामला

कसरावद

वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र .- 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वन भूमि रकबा 0.645 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.

इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट-( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन , के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक एफ.नं. 8-47/2003- एफ.सी. दिनांक 20 जनवरी , 2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक- डी.-503/451/ 10-3/2011 , भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

क्र. 280- भू-अ.-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके 978

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

[भाग 1 द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) खरगोन

सैलानी

कसरावद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.

इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. - 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वन भूमि रकबा 0.642 हे .

नोट- ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेशवर/ महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन , के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक एफ.नं. 8-47/2003- एफ.सी. , दिनांक 20 जनवरी , 2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक- डी.-503/ 451/10-3/2011 , भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

क्र. 281 - भू.अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन

0.504

सनावद

सनावद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-28 , पुनासा, जिला- खण्डवा ( म.प्र. ) .

इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम-21 की सब माईनर क्रमांक एस. एम. - 3 नहर के निर्माण हेतु नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 , पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

979 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 19 मार्च 2013

प्र.क्र. 02- अ- 82- वर्ष12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(6)

(5)

कटनी कटनी झिंझरी

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग म. प्र . शासन .

फूड पार्क एप्रोच रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत.

निजी 5.61 हे . मेंसे 1.90 हे. कुल अर्जित भूमि 1.90 हे.

प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. मुड़वारा-2

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 292 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

6.630

खरगोन गोगांवा मोहम्मदपुर

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

980

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 293 - भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

(1)

(2)

(6) (3)

(4)

(5)

5.370

खरगोन गोगांवा जामन्या

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु .

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 294- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2) (3)

(4)

(6)

(5)

खरगोन खरगोन

0.640

फाजिलपुरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

981

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 295- भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन खरगोन

0.230

तुकलाबाद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 296- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

खरगोन खरगोन

1.620

बलवाड़ी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

982

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 13- पत्र क्र. 191- भू-अर्जन-12- संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (1) सतना

(2) मैहर

लगभग (4) 12.256

(3) बुढेरूआ

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

न. घा. योजना अंतर्गत

(6) सोनौरा उप शाखा नहर (5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. , संभाग अमरपाटन,

जिला सतना म . प्र.

निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 808 - भू-अर्जन- डॉ. अम्बेडकर नगर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

0.480 इन्दौर

भेरूघाट

डॉ. अम्बेडकर नगर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा संभाग क्रमांक-32 , बड़वाह, जिला खरगोन, म. प्र.

नर्मदा- क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र.- 01 - अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग) ग्राम-कटनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

313/3

0.006

0.070

314 380

0.070 योग .. 0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कटनी नदी पुल निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 481 - भू-अर्जन नहर - 2013 - प्र.क्र . 26- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील - अंजड़

( ग ) ग्राम- हरिबड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.414 हेक्टर .

खसरा नंबर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.005

151/7

0.228

161/5 , 161/7 ,

161/8 , 162/4 , 162/5

0.083

164/5

162/2 , 163/1 ,

0.003

164/8 , 167/1

0.014

165/2/3 , 167/5 , 168/4

0.051

176/1 , 177/1

0.030

176/2, 177/2

0.414

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 , राजपुर जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 531 - भू-अर्जन- नहर- प्र.क्र. 28-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड़ 984

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(ग ) ग्राम- बडगाँव

( घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) -3.496 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.090

89/5 , 98/1

99/5

0.010

108/5

0.291

134/2

0.640

157/1 घ, 159/3 ख ,

0.779

159/4घ , 159/ 5घ

157/1 ग, 159/3क,

0.026

159/4 ग, 159/5 क

0.040

159/2 , 160/1 , 161/7

1.220

160/2, 161/2

160/3

0.110

0.280

161/1 ख , 162/2, 163/2क

0.010

161/1 क, 162/1

योग .. 3.496

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 , राजपुर जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 530- भू-अर्जन- 2013-प्र.क्रं. 38-अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- चिखल्या पूरक प्रकरण ( निजी कृषि भूमि) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.281 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

828/3

0.080

936/3

0.072

936/4

0.129

योग .. 0.281

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 539- भू-अर्जन-2013-प्र. क्र.-39-अ-82-2011-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- भण्डारदा पूरक प्रकरण ( निजी कृषि भूमि) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.196 हेक्टर .

खसरा नंबर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1.193

388 , 389

396/3

0.575

0.599

396/4

396/5

0.405

1.093

404/3

0.607

627/4

627/5

0.724

योग .. 5.196

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 5 मार्च 2013

प्र. क्र. 65- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- उटीला

(घ) क्षेत्रफल-3.770 हेक्टर.

सर्वे क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में ) (3) 566

0.15

1.839

562

0.355

0.030

1.045

0.330 552

2.957

556

0.560 545/1

0.449

545/2

0.449

0.884

0.310 545/3 मिन 1 545/3 मिन 2

0.883

545/4

1.767

541

2.832

0.460 539/1

0.115

0.180 539/2

0.261

538/1

0.585

0.200 538/2

0.556

517

1.202

0.090

(2)

(3) (1) 441

0.428

0.090 516/1

0.376

0.090 516/2

0.387

515/1

0.345

0.100 515/2

0.345

497

1.171

0.120

0.120 496

1.714

506

3.031

0.500 504

0.080

0.523

502/1

0.240

0.200 502/2

0.209

501/1

0.105

0.030 501/2

0.062

0.773

0.110 499

1.232

442/1 मिन 1

0.020 442/1मिन 2

0.085

442/2

0.763

योग : 3.770 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा/ रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 66 - अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- बेरजा

(घ) क्षेत्रफल-7.610 हेक्टर.

अर्जित किये जाने सर्वे क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में) वाला अनुमानित

रकबा ( हे . में) (1)

(3)

(2)

0.030 1730

0.052

1729

0.042

0.280 986

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

(3) 1732

0.554

0.030 1727

0.031

0.020 1711

3.198

0.270 1712/1

1.003

1712/2 मिन 1

0.335

0.320 1712/2 मिन 2

0.345

1712/2मिन 3

0.345

1355/1

1.045

1355/2 मिन

0.627

0.627

1355/2

0.400 1355/2 मिन 3 क 0.314

1355/2 मिन 3 ख 0.313

1356/ मिन 1

2.404

0.320 1356/मिन 2

0.941

1357/मिन 1

2.090

0.050 1357/मिन 2

0.585

1325

1.704

0.010 1358

2.717

0.400 1322/मिन 1

0.794

1322/ मिन 2

0.449

1322/मिन 3

0.449

0.490 1322/मिन 4

0.450

1322/मिन 5

0.450

0.460

1322/मिन 6

1322/मिन 7

0.459

2.633

1317

0.240 1318

0.230

3.292

1314/1 मिन 1

0.136

1314/1 मिन 2

0.272

1314/1 मिन 3

0.500

0.136

1314/2 मिन 1

0.711

1314/2 मिन 2

2.090

1315

1.568

0.220 999/1 क

0.450

1.046

999/ 1ख

1.045

974/1

0.439

974/2क

0.250

974/2ख

0.199

0.010 974/3

0.439

963/4

0.36

0.209

0.314

972/1

972/2

0.282

0.240 972/3

1.045

975/1 क

0.324

975/1ख

0.324

975/2 मिन 1

0.146

975/2मिन 2 क

0.251

0.310

(3) (1)

(2)

975/2ख

0.198

975/3 क

0.314

975/3 ख

0.313

0.756

976

0.150

0.627

0.160 971/1

0.324

971/2

970

0.314

0.030 871/2

0.314

0.520 871/3

0.836

871/4

1.463

1.170

872

0.220

0.642

0.510 954/1

3.135

954/2

948/1क

0.390

948/1 ख

0.390

0.210

0.390

948 /1 ग

948/4

0.627

0.836

942/2

0.282

942/3 क

0.282

942/3 ख

0.282

942/3 ग

0.390

942/4 क

942/4 ख

0.390

942/4 ग

0.390

0.069

0.340 942/5 क

0.070

942/5 ख

0.070

942/5 ग

1.013

942/6

0.408

945/1

0.290 945/2

1.045

योग : 7.610 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 124- अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- दुहिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.34 हेक्टर .

सर्वे क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में )

(2)

(1)

(3) 1308

0.600

0.080 1315

0.110

0.030 1260

0.250

0.060 1314

0.040

0.110

1267

0.250

0.050 1311

0.190

0.060 1312

0.110

0.050 1268

0.250

0.060 1293

0.260

0.020 1322

0.230

0.050 1278

0.050

0.040 1323

0.240

0.050 1325

0.040

0.040

0.470

1279

0.050 1286

0.020

0.020 1326

0.050

0.050 1269

0.180

0.070 1328

0.160

0.040 1329

0.090

0.010 1259

0.260

0.060 1258

0.260

0.060 1257

0.260

0.040 1256

0.050

0.030 1255

0.280

0.010 1245

0.300

0.020 1246

0.390

0.100 1243

0.810

0.190 1240

0.030

0.020 1241

0.810

0.070 998

0.200

0.040 1000

0.580

0.080

(2)

(3) (1)

0.170 1001

0.930

1005

2.040

0.310

0.080

1021/मिन 1

1021/मिन 2

0.750

0.180 1021/मिन 3

0.250

0.080

1021/मिन 4

1018/मिन 1

0.370

0.210 10182/मिन 2

0.380

0.290

0.100 1019

0.120 1046

0.550

755

0.340

0.160 1048

0.150

0.060 1050

0,400

0.100 1051

0.040

0.030 1054

0.110

0.330

1057

0.020

0.040

1055

0.040

0.130

1056

0.700

0.030

0.050 706

0.400

707

0.390

0.040 754

0.890

0.050 753

0.450

0.020 744

0.750

0.020 710

0.640

0.100 712

0.080

0.280

713

0.420

0.050 742

0.280

0.040 741

0.210

0.100

0.160 716

0.580

717

0.030

0.410

0.720

0.070 611

609

0.860

0.180 606

0.040

0.090

605

0.140

0.310

323

0.310

0.100 327

0.120

0.230

0.150

0.240

331

0.010 332

0.150

0.140 267

0.960

0.050 266

0.120

266

0.320

0.050

0.010 269

0.15

0.080 259

0.350 988

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

(3) 260

0.680

0.070 256

0.050

0.030 255

0.360

0.020 189

0.120

0.030

0.260

190

0.080 187

0.240

0.070 196

0.300

0.020 101

0.350

0.080 186

0.250

0.030 174

0.44

0.010 185

0.280

0.130 100

0.550

0.190 99

0.120

0.020 87

0.300

0.150 96

0.390

0.040 97

0.120

0.050 89

0.480

0.170 90

0.600

0.050

6.34

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-2 आर एवं एम-3 आर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 135 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- दुहिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.650 हेक्टर .

सर्वे क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में) (1)

(2)

(3) 872

0.190

0.100 871

0.030

0.030

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 870

0.030

0.030 868

0.060

0.060 867

0.120

0.060 864/मिन-1

0.450

0.200 864/मिन-2

877

0.010

0.200

845/मिन-1

10.36

0.020 845/मिन-2

0.370

843

0.560

0.110 840

0.570

0.090 544

0.300

0.070 543

0.410

0.09 540

0.380

0.08 539

0.060

0.030 538

0.420

0.140 534

1.830

0.28 487

1.08

0.050

योग : 1.650 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम. 2 आर एवं एम-3 आर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 143Q- जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी रा.नि.मं. केवलारी भाग 1 ]

989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(ग) ग्राम-खैरा ब.नं. 41 प.ह.नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.100 हेक्टर.

खसरा नं.

ख. नं . अर्जित रकवा

अर्जित रकबा अशासकीय

भूमि

(1)

(2)

(3)

(4) 0.17

253/2

278

0.67 256

0.18

275

0.47 0.13

257

286/1

0.45 258

0.08

285

0.33 267

0.14

284

0.34 287/2

0.14

योग .

3.10 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक हैं छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

( 3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता हैं .

सिवनी, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 1539 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, संशोधन सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी रा.नि.मं. बरघाट

(ग) ग्राम-आमागढ़ ब.नं. 13 प.ह.नं.-57

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हेक्टर.

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि

(हेक्टर में)

(1)

(2)

402/3

0.012

403

0.219

404

0.133

416/1

0.064

420

0.138

421

0.025 योग .. 0.591

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- टोल प्लाजा निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अपर कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 8 मार्च 2013

प्र. क्र. 10 अ-82 वर्ष 11-12 - भू-अर्जन- 2443.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- शाहपुर

(ग) नगर/ग्राम-पारू

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.373 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

34/1

0.148

0.267

34/2

0.178

34/3

34/4

0.030

31/3

0.125

0.149

29/6

29/5

0.030

34/5

0.131

31/1

0.196

27

0.119 योग .. 1.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देशावाड़ी जलाशय नहर एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

( 3 ) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष 11-12- भू-अर्जन- 2444.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- शाहपुर

(ग ) नगर/ ग्राम-देशावाड़ी

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-35

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 43.564 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

503/4

0.612

504

0.200

506

0.299

0.635

508/1

508/2

0.400

508/3

0.592

464/2

1.631

512

0.809

514/3

0.800

520

1.468

543

0.338

545

1.250

548/2

0.313

513

0.867

503/2

1.400

510

0.304

505/1

1.000

480/1

0.661

480/3

0.662

480/4

0.426

509

2.582

505/2

0.600

[भाग 1

(2)

(1)

518

1.267

541

0.130

544

0.335

546

0.405

0.152

441

462

2.021

507

1.006

468/1

1.121

466/2

0.090

471

2.500

0.407

473/2

0.131

477/1

0.132

477/2

0.490

476/2

0.425

475/1

480/2

0.662

484

0.340

0.375

482

0.118

749

0.125

762

764

0.101

766

0.089

0.059

768

0.108

782/2

0.214

849

0.119

889

0.226

892

880

0.089

884

0.119

0.172

912

0.024

903

482

0.276

0.035

483/2

0.605

463

1.002

464/1

465

2.023

2.010

469

0.407

473/1

473/3

0.408

0.489

476/1

472/1

0.546

472/2

1.000

475/2

0.425

481

1.007 भाग 1 ]

991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

483/1

0.217

503/4

0.327

750/1

0.004

763

0.107

765

0.160

767/2

0.095

782/1

0.084

848

0.089

887

0.089

890

0.077

893

0.095

883

0.089

902

0.119

850

0.060

463

0.088

483/3

0.180

486

0.050

योग .. 43.564

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देशावाड़ी जलाशय एवं स्पील तथा नहर चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

`` मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 854 - भू-अर्जन- 2013- प्रकरण क्रमांक-02- अ-82-2012- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नीमच

(ख) तहसील - जावद

( ग) नगर/ ग्राम का नाम- गुड़ापडिहार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.334 हेक्टेयर.

ग्रामः- गुड़ा पडिहार ( करेल तालाब निर्माण योजना ) सर्वे

नम्बर

प्रभावित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

95

1.150

97

0.199

98

0.564

1.902

100, 101 , 102,

103 , 104, 105

0.784

110, 113

0.063

111

112

0.042

115

0.272

143

0.146

0.073

146

147

0.125

114

0.115

0.398

144

123

0.377

135

0.219

136

0.115

137

0.136

0.658

138 ब

0.366

163

0.560

120/मिन -2, 368 में

0.031

371/मिन-2, 373 , 374

122

0.377

124

0.251

125

0.251

127

0.209

0.366

128

130

0.219

0.282

133/मिन-1

145/मिन-1

0.136

133/मिन-2

0.282 992

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

145/मिन-2

0.136

134

0.428

139

0.460

141

0.261

150

0.282

151/1

0.183

151/2

0.183

152

0.105

156

0.293

158/1

3.135

572/155

1.003

162

0.366

165

0.251

166

0.339

364

0.360

1.071

369/मिन-1 , 370

0.074

371/मिन -1

382

0.282

385

0.606

403/मिन-2

0.261

383

0.031

387

0.031

388

0.408

365/1

1.066

365/2

0.728

366

0.502

0.472

369/मिन-3 , 370 में

0.474

369/मिन-2, 370 में

380

0.046

0.481

389, 399

398

0.267

401

0.031

403/मिन-2

0.022

392

0.028 योग .. 25.334

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम गुडापडिहार तहसील जावद जिला नीमच में करेल सिंचाई योजना हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 253 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- आवल्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.070 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

15/1

0.140

0.250

15/2

15/3/1

0.080

15/4

0.350

15/6

0.250

योग.. 1.070

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -1 , 2 हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 252 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव भाग 1 ]

993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(ग) ग्राम- देवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.705 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1/2

0.040

0.110

2/1/1

2/1/2

0.250

2/1/3

0.020

2/2

0.250

2/4

0.100

3/3

0.005

4/1

0.190

4/2/1

0.120

4/2/2

0.110

4/3

0.220

5/1/1

0.005

5/1/2

0.140

5/2

0.190

10/2

0.350

0.280

13/1/1

0.020

13/2

0.090

175/8

0.080

181

0.060

182/3

0.080

182/4

0.120

182/5

0.320

185

0.280

186

0.005

187/1

0.410

187/2

0.040

0.030

188/2

189/4

0.060

197

0.070

0.220

198/1 , 198/4

0.160

198/2, 198/5

198/3

0.020

201/1/1

0.260

योग.. 4.705

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -1 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) , खरगोन एवं कार्यालपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 251 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम-ललनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.597 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

16/175

0.345

30

0.008

34

0.142

35/1

0.385

0.040

35/3/1

0.200

45/1/2

0.040

45/2

0.180

45/3

0.225

45/4

0.096

45/5

0.030

47

0.242

49/2/1 , 50/2/1

0.070

49/3/2

0.040

49/3/3

0.040

49/3/4

0.120

49/3/5 , 50/3/1

0.110

60/2

0.040

60/3

0.055

60/7

0.060

60/8

0.035

60/9

62/1

0.150

0.180

62/2

64/1

0.120 994

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

0.398

111/2, 112/2

112/1

0.155

0.162

161 , 162/1

162/2

0.125

163/1/1

0.220

163/2/3

0.120

163/2/4

0.020

166/2/1

0.012

166/2/2

0.160

167/1

0.242

167/2

0.030

योग.. 4.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -1 हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यालय यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 8 मार्च 2013

प्र. क्र. 02- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूम् िकी , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील-चंदला

(ग) ग्राम- अंधियारीबारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-11.641 हेक्टर .

[ भाग 1 खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे.में. ) कुल रकबा (हे.में. )

(1)

(2)

254

0.534

0.250 255

0.210

0.080 1195/2/2

0.030

0.655

759

0.518

0.080 1067

0.534

0.015 802

0.206

0.102 804/3

0.445

0.130 554/4/3

1.214

0.240 1240/1/2

0.245

1.500

419

0.101

0.020 557/10

0.405

0.040 767/2

0.500

0.066

0.030 554/4/1/1

1.822

557/12/2/3

1.214

0.215 338/2

0.344

0.140 1199

0.510

0.110 247

0.240

0.729

248/1

0.137

0.045 249/2

0.012

0.010 250

0.060

0.096

783/2

0.202

0.060 1200

0.231

0.150 1198

0.519

0.090 261

0.190

0.105 1197

0.632

0.036 1145

0.089

0.053

0.065

1146

0.036 74

1.275

0.270 557/12/2/1/1/2 1.405

0.300

1.210

0.360 1120

557/1/2

0.534

0.005 80

0.364

0.175

0.676

0.134 417

756

0.530

0.090 757

0.291

0.126 758

0.186

0.060

0.010 778

0.833

780

0.890

0.140 307

0.770

0.035 309

0.445

0.135

0.090 260

0.421

256/1

0.083

0.025 805/2

0.740

0.230 भाग 1 ]

(1)

(2) 557/1/1

0.870

0.100 336

0.202

0.100 768

0.142

0.005 256/2

0.080

0.083

0.518

1188

0.235 1192/2

1.019

0.460

0.547

1194/1

0.015 1196

0.368

0.105 805/1

0.506

0.080 803/4

0.113

0.050 324

0.537

0.150 764

0.186

0.015 767/1

0.315

0.025 325

0.433

0.100 334

0.154

0.010 335

0.129

0.010 81

0.219

0.010 54

0.587

0.030 90

0.279

0.110

0.283

92

0.100

2.023

554/4/5

0.384 555

1.449

0.015 549

0.575

0.030 550

0.348

0.015 551

0.230

0.849

416

0.806

0.160 104/2

0.165

0.405

338/1/2

0.115

0.040 1095

0.259

0.015 1096

0.259

0.180 1097/1

0.142

0.060 1097/2

0.405

0.190 734

0.180

1.530

737

1.040

0.304 754/2

0.647

0.020 1082

0.336

0.145 783/1

0.440

0.125 1241

0.534

0.090 803/3

0.106

0.020 71

0.340

0.020 420

1.712

0.335 1124

1.060

0.190 57/2

0.547

0.096 1118

0.741

0.182 782/2

0.627

0.020

995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(2)

(1)

0.971

0.015 1066

0.470

0.270 1083

262/1

0.101

0.010 801

0.287

0.170

0.174 1144

0.384

337

0.247

0.065 418

0.490

0.096 73

0.223

0.024 93

0.409

0.070 338/1/1

0.229

0.010

0.138

0.060 779

763

0.421

0.201

0.076 1143

0.239

0.271

0.120 1148

0.478

0.120 554/4/1/2

0.166

0.020 306

0.478

0.180 89

106

0.587

0.096

11.641

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- मुड़ेरी उत्तरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.193 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

कुल रकबा

क्रमांक

(हे.में. )

(हे.में. ) (1)

(2)

33/2

1.214

0.125 996

(1)

(2)

0.405

33/1/4

0.165 793

0.178

0.020 794

0.162

0.085 268/2

0.220

0.809

0.220 267/7/1

1.076

777

0.057

0.010 267/3/1

1.000

0.160 267/7/5

0.405

0.180 267/7/2

0.069

0.030

2.000

278/2/1

0.150 278/1/1

1.907

0.180

0.214

0.095 672

28

0.299

0.040 29

0.777

0.230

0.648

267/3/3

0.120

0.972

0.330 260/2, 260/3

0.459

635

0.170 265/1

3.294

0.065 18/1

0.200

2.023

266/5

2.023

0.020 266/2/2

1.133

0.050 212

0.615

0.120 217

0.060.

0.194

214

0.571

0.160 151

0.239

0.130 216

0.356

0.135 146

0.781

0.100 252/4

0.219

0.070 34/1/2/1

0.809

0.350

0.250 278/3/1 क , 278/4 0.735

792

0.190

0.120

0.457

0.100 795

775

0.154

0.040 257

0.308

0.010

1.623

0.400 671

770

0.132

0.050 778

0.125

0.050 18/2/1

1.132

0.200 266/2/3

1.133

0.015 252/3

2.023

0.165 278/2/2/1

1.238

0.180 278/3/2 शा नं.।

0.070

0.364

278/4/2

159

0.299

0.020

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

0.709

0.100 148

150

0.010

0.146

824/2

0.310

0.035 656

0.648

0.150 291/2/4

1.011

0.015

0.070 266/2/1

1.133

0.084 267/3/2

0.375

18/17

1.458

0.180 157

0.270

1.319

158

0.663

0.075 244/1

0.222

0.010

0.250

0.664

243/1, 243/2

211

0.312

0.100

0.005 673/1

0.369

0.468

0.180 259/1

0.220 661/2/2

0.802

783

0.243

0.050 677

0.676

0.200

0.100 628

0.368

781

0.178

0.100 782/1

0.070

0.178

0.105 796

0.433

0.060

0.655

797

0.010 826

0.178

0.832

0.290 267/7/3/1

203

0.599

0.060

0.010 202/1

0.373

0.324

0.010 18/16/2

0.095 202/2

0.372

174 शा नं. 175,

0.360

1.493

176/1 , 176/2

0.005 177/1

0.053

0.200 278/1/2

1.903

0.400 291/1

3.650

0.080 776

0.166

0.040

0.010 780/2

0.005 790

0.271

0.162

0.025 791

818

0.388

0.010

0.005 779

0.081

0.160 657

0.567

0.069

0.030 660/1

0.160 661/1

1.030

268/3

1.619

0.430 भाग 1 ]

997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

156

1.019

0.125 673/2

0.368

0.040 147/2

0.235

0.017 152/2

0.017

0.263

18/21

2.023

0.170 18/23

0.200

2.023

636

0.332

0.065 637

0.324

0.095 18/20/1/2

1.145

0.180 23/1/5

0.220

2.428

782/2

0.178

0.070 267/7/3/2

0.170

0.243

291/2/3

1.012

0.370

12.193

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य शाखा नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - चन्दला

(ग) ग्राम-खोंड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 7.000 हेक्टर .

खसरा

अर्जित कबा

कुल रकबा

क्रमांक

(हे.में.)

(हे.में. ) (1)

(2)

272/2

0.522

0.040 330/2

0.020

1.250

0.575

0.130 274

689

0.527

0.190

0.437

0.170 690

(1)

(2)

92/1

0.453

0.120

157

1.113

0.200 161/2

0.591

0.090 297

0.425

0.180 328

0.644

0.200

0.180 330/1

1.250

650/3

0.575

0.090 1/12/1

0.100

0.795

0.405

0.120 355

0.010 372

0.656

0.005 258/2

0.308

0.478

106

0.140

0.030 327

0.821

0.005

0.558

158/1

0.040

0.279

154

272/1

0.040

0.522

0.160 86

1.023

87

0.478

0.080

0.056

0.020 275/1

373

0.210

1.133

650/2

0.576

0.090

0.150 185

0.615

255

0.004

0.259

0.567

0.060 107/1

0.060 186

0.802

0.470

0.010 290

0.004 354

1.230

329/1/2

0.174

0.010 259/2

0.420

0.100 150

0.696

0.040

0.005

0.720

182

697

1.291

0.220 153/2

0.380

0.040

0.005

0.781

282/1

111/2

1.000

0.180

0.060

0.324

275/2

0.020 261/2

0.134

0.120 152

0.838

700

0.713

0.005 1/12/2

0.405

0.090 374

0.471

0.080

0.328

0.050 296

0.080 270

0.849

365

0.709

0.080

0.070 89

0.243

0.100

0.243

90 998

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

291

0.636

0.160 159

1.181

0.004 650/1

0.565

0.090 389

0.793

0.004 363

1.214

0.005 651/2

0.742

0.300 298

0.093

0.020 107/2

0.405

0.140 375

0.470

0.004 184

0.344

0.100 161/1

0.591

0.120 160

0.192

0.060 281

1.076

0.240 271

0.983

0.100 356

0.344

0.080 364

0.902

0.240 362/2

0.797

0.180 701

1.003

0.160 390

0.878

0.160 92/2

0.324

0.120 361

0.809

0.020 256

0.793

0.200 262/2

0.602

0.050 151/2

0.594

0.140

7.000

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - अ - 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चन्दला

(ग) ग्राम- हिड़ोराबारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.910 हेक्टर .

खसरा

क्रमांक

कुल रकबा (हे.में. )

अर्जित रकबा (हे.में. )

(1)

(2)

213

0.073

0.010

0.562

0.201

214/1

0.307

0.057

196/1

0.010

197/1

0.134

0.069

0.320

203/1

1.020

0.109

215, 216

0.631

0.103

217, 218

0.340

0.080

195

258

0.388

0.027

0.739

0.040

182/1

1.271

0.138

174,175,176

247

0.364

0.015

0.607

0.198

181,254/2

0.086

2.233

262/2

0.086

194/2

0.393

0.069

196/2

0.308

0.324

0.034 202/2

0.324

203/2

0.079

204

0.551

0.115

0.340

206

0.035

219

0.721

0.017

117

0.632

0.073

0.115

2.428

220/2

201

0.405

0.144

1.910

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

999

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 14- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- हरद्वार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.340 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (है.में. )

अर्जित रकबा (है.में. ) (1)

(2)

159

0.305

0.744

158

0.364

0.160 177

0.445

0.150 176

0.107

0.080 180/1

0.095

0.035

0.010 185/1

0.069

0.335

186/1

0.010 132

0.205

0.680

139/1

1.016

0.150 136/1/9

0.250

0.910

138/1

0.251

0.170 186/2

0.182

0.335

185/2

0.069

0.048 180/2

0.095

0.020 184

0.393

0.015 155

0.450

0.170 175

0.405

0.095

0.579

0.240 171,173

170/1/5

0.648

0.045 138/2

0.020

0.081

134/2

0.243

0.020 187

0.506

0.060 179

0.235

0.110 134/1

0.684

0.045 133

1.267

0.345 227/2

0.405

0.140 156

0.470

0.185 172

0.174

0.075

योग ..

3.340 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर /शाखा नहर हेतु (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम-रानीपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 9.919 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (है.में. )

अर्जित रकबा (है.में. )

(2)

(1)

0.615

0.250 143/1

0.146

144/2

0.030

0.034 168/10

0.101

0.175 647

0.543

650

1.076

0.230

0.086 339/1

0.219

0.058 339/2

0.178

0.020 606

0.226

608

0.250

0.144

0.010

0.466

609

0.567

0.022 641

0.020 830/3

0.182

0.130 168/8/1

0.631

0.040

0.056 168/13

925

0.303

0.010 211

0.073

0.019

0.010 221/1

0.376

0.122

0.916

706/5 , 56/5

0.224 3

0.777

0.175 24

0.930

25

0.458

0.064 1000

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

210 0.413

0.200 208 शा.नं.

13/1

0.777

0.030 109/2

0.210

0.010 352/2/1/1

0.093

0.015 168/8/2

0.419

0.080 51/3

0.380

0.090 352/1/1/1

0.311

0.058 454

0.466

0.057 192

0.267

0.105 51/5/3

0.113

0.039 636

0.158

0.014 638/2

0.340

0.076 638/1

0.235

0.130 144/4

0.693

0.252 159/1

0.178

0.086 28/3

0.826

0.141 340

0.146

0.077

1.214

0.210 168/5

206

0.239

0.125 190/2/2

0.131

0.010 353/1/1/1

0.038

0.005 350/2/2

0.287

0.038 357

0.182

0.030 212

0.676

0.096 28/1

0.825

0.051 304/1

0.833

0.195 47/1/घ

0.364

0.109 51/5/2

0.114

0.045 590

0.259

0.029 607

0.324

0.144 594/595

0.922

0.221 158

0.947

0.202 13/2

0.777

0.095 109/1/10

0.340

0.083 109/1/6/2

0.050

0.020 109/1/7

0.154

0.040 109/1/11

0.299

0.045 109/1/15/2

0.074

0.207

50/1/2

0.624

0.096 50/3

0.567

0.070 51/2

0.825

0.102 4

0.096

1.631

113/4/1

1.011

0.211 113/6

0.567

0.071 (1)

(2)

0.070 109/1/12

0.235

0.445

0.190 109/1/14

0.058 452

0.397

0.110 951

0.251

113/10

0.607

0.064

0.437

0.192 168/2

353/2

0.405

0.134 354

0.129

0.005 356

0.324

0.115

0.103 642

0.405

451

0.486

0.134

0.115 50/2/1

1.117

46/1/1

0.870

0.186

0.040

0.797

305/1

0.115 305/4

0.308

344

0.466

0.134 222

0.102

0.526

190/2/1

0.112

0.087

0.058 191

0.336

194

0.146

0.010 195

0.478

0.117

0.826

28/2

0.134 45/2/3

0.189

0.045 832/2

0.389

0.170

0.115 352/1/3

0.809

0.045

0.219

648

52/2

1.133

0.142

0.010 156

0.299

303/3

0.534

0.182

0.575

0.078 304/3शा.नं.304/2

0.106 450

0.591

0.025 214

0.194

0.067 931/2

0.199

932

0.308

0.005

0.035 588

0.340

0.035 926

0.105

0.180 589

0.348

0.038 591

0.166

0.199

0.825

6

0.025 7

0.312

0.425

9

0.135 224

0.611

0.032 52/1

0.534

0.115

योग .. 9.919 भाग 1 ]

1001

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाख /उपशाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 2362 - भू-अर्जन-40-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- सिराली

( ग ) नगर/ ग्राम- रामपुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.356 हेक्टर .

विवरण

रकबा (हे.में. )

खसरा नम्बर (1)

(2)

0.004

67/6

0.332

67/3

70

0.141

71

0.154

47/3

0.190

47/4

0.069

46

0.041

47/2

0.141

32/1

0.170

33

0.057

34

0.057

योग .. 1.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमाखाल जलाशय की 2 आर माइनर के निर्माण हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2368 - भू-अर्जन-41-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- सिराली

(ग) नगर/ग्राम-गोमगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.869 हेक्टर.

विवरण खसरा नम्बर

रकबा (हे.में. )

(1)

(2)

164

0.405

0.295

167

171

0.809

132/1

0.214

66/2

0.169

1 54/4

0.335

54/2

0.250

0.041

48

0.061

24

20/4

0.105

13/2

0.024

12

0.004

4/2

0.089

3

0.202

134/2

0.109

62/3

0.081

62/2

0.165

166/3

0.101 1002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

0.226

169/1 , 169/2

133/1,133/2,133/3 ,

0.303

133/4,

133/1,131/7 , 131/2,

0.789

131/3,

131/6,131/4,131/5,

131/8,131/9

67

0.020

54/3

0.161

54/5

0.048

51

0.263

0.250

25/1 , 25/2

0.072

13/1 , 14

13/3

0.024

0.085

15, 4/1

4/3

0.004

1/1

0.028

135/2

0.036

62/1

0.101

योग .. 5.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमाखाल जलाशय की मुख्य नहर एवं माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2366 - भू- अर्जन- 42-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकतो है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- सिराली

(ग) नगर/ ग्राम-जामन्याकलॉ

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टर.

खसरा

प्रभावित अचल संपत्ति का विवरण नम्बर

रकबा (है.में. )

(2)

(1)

3

0.303 योग.. 0.303

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमाखाल जलाशय के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2364- भू-अर्जन-43-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- सिराली

(ग ) नगर/ग्राम-चौकडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.600 हेक्टर.

विवरण

रकबा (है.में. )

खसरा नम्बर (1)

(2)

0.162

0.061

0.101

0.041

0.073

0.081

83 76/5 76/3 77/5 , 77/6 76/1 76/2 76/4

0.081 योग .. 0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमाखाल जलाशय की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1003

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

हरदा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 2422 - भू-अर्जन-44-अ-82-11-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- सिराली

(ग) नगर/ग्राम-आमाखाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.848 हेक्टर.

खसरा

रकबा

विवरण नम्बर

(है.में. )

(1)

(2)

29/2

0.282

25/2

0.607

26

0.081

20/3

0.049

1 टप्पर/मकान

0.437

20/1, 42/3

1 टप्पर मकान

2 महुआ वृक्ष.

0.024

18/4, 15/6

0.024

18/3 , 15/7

15/1

0.049

6/1

0.020

5/2

0.065

2

0.450

40

0.299

1 टप्पर/मकान

1 महुआ वृक्ष 1 नीबू वृक्ष.

55

0.061

0.121

56/2

0.057

58/2, 79/3

79/2

0.020

8 मकान/टप्पर, 1 कुआं, 45 (शासकीय)

3 महूआ वृक्ष, बड़ा झाड़

1 जाम वृक्ष,

1 नीबू वृक्ष,

1 हैण्डपंप,

1 चबूतरा छायादार.

(1)

(2)

30

0.222

25/1

0.061

24/2

0.081

20/2

0.142

1 टप्पर/मकान

0.373

20/5 , 42/4

18/1

0.020

0.045

18/2, 18/5

11/3

0.105

6/2

0.142

4/1

0.085

42/2

0.202

41

0.198

1 टप्पर/मकान,

1 कुआं , 1 जाम वृक्ष.

0.219

79/1 , 56/1

57

0.235

46

0.182

78

0.890

योग.. 5.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमाखाल जलाशय की मुख्य नहर , माइनर एवं वेस्ट वियर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुदाम खांडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 2600 - भू- अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित 1004

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- जीरापुर

(ग ) ग्राम- उभापान, पीपल्याबीजारेल

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 18.255 हैक्टर.

खसरा

नम्बर

(1)

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

ग्राम-पीपल्याबीजारेल

78/1

0.032

78/2

0.580

78/3

0.610

79

0.101

80

1.935

85/1/1

1.214

85/1/2

0.565

86/1/1

0.556

86/1/12

1.113

86/1/3

0.135

86/1/4

0.175

86/1/5

0.150

87

0.810

88/1

0.810

92,93/1

0.265

88/2

0.755

93,93/2

0.302

94

1.316

96/2

0.725

72/12

1.205

72/20

0.480

1.750

72/21/1,72/21 /2, 72/21/3

योग .. 15.584

ग्राम-उभापान

77/1

0.202

80

0.567

81

1.902

योग . 2.671

महायोग 18.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जुनापानी तालाब के पाल डूब वेस्टवियर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिलचीपुर जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 2170- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम चोरगांव, प. ह. नं. 21 , ब. नं. 91 , रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.518 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

161

0.114

166/1

0.280

167/1

0.090

167/2

0.034

योग.. 0.518

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडगेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

भाग 1 ]

1005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 2171 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम उमरिया सोमजी,, प. ह. नं. 20, ब. नं. 11 , रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 02.616 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

225/1

0.089

226

0.230

227/1

0.243

0.504

232/1, 233/1

234

0.494

235

0.045

1.011

|

222/4 य, 222/2क, 222/2 ग, 222/2 ङ

योग.. 02.616

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2172 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम - ग्राम खैरीखुर्द,, प. ह. नं. 18, ब. नं. 54, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.801 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

0.172

39 41/1

138/2

0.233 0.036 1006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

138/3

138/4

139

0.142

0.036 0.182 0.801

योग.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2173 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सहजपुरी , प. ह. नं. 34, ब. नं. 543, रा. नि. मंडल - छिन्दवाड़ा -1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

15

24/2

0.122 0.001 योग.. 0.123

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2174 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गते इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-17अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उमरिया ईसरा , प. ह. नं. 37, ब. नं. 27, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .

भाग 1 ]

1007

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2013

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.600 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

522/1

0.160

522/2

0.144

523

0.236

524

0.028

525

0.022

526

0.010 योग.. 0.600

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .-छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 2175 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम समसवाड़ा, प. ह. नं. 16, ब. नं. 266, रा . नि. मंडल-चौरई .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.677 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. प्रस्तावित

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

प्रतावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

13

0.163

63

0.100

0.086

64

66/1

0.084

0.080

139/1

0.164

67,68/1

योग.. 0.677

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग महू, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 788 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग ) ग्राम- गवालू 1008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.455 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

रकबा (हैक्टर में) (1)

(2)

(3) सिमरोल

0.105

1/1 पार्ट

19/4/2पार्ट

0.035

19/4/3 पार्ट

0.085

19/4/4 पार्ट

0.165

122 पार्ट

0.065

महायोग 0.455 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 790- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग) ग्राम- सिमरोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.215 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हैक्टर में) ग्राम का नाम (1)

(3) सिमरोल

0.0.75

(2) 947/6 पार्ट 947/7 पार्ट

0.140

महायोग 0.215 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 , बड़वाह, जिला खरगोन ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 540 - भू- अर्जन- नहर - 2013 - प्र.क्र 35/अ-82/2012- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है

[ भाग 1 कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-अंजड

(ग) ग्राम- बावड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.357 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.497

3/3, 3/4 , 3/5

0.013

41/1

0.340

48/4, 49/4

51/4

0.072

60/1

0.125

51/2

0.100

0.003

60/4

0.050

60/5

0.146

60/6

0.081

60/7

0.012

62

0.110

80/3 , 81/1

0.283

81/2, 83/4

0.032

86/1 , 88/1

0.186

86/2 , 88/2 , 89/2

86/3

0.081

93/2

0.012

94/2

0.184

0.079

94/4

94/5

0.132

94/6

0.050

103/2

0.011

103/3

0.320

103/4

0.101

0.038

110, 111/1 , 111/2

112, 113,

0.299

117,118

योग ..

3.357

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा एवं माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 19 मार्च 2013

प्र. क्र. 25 - अ- 82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- अक्टौहां

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-14.817 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हे. में. )

अर्जित रकबा (हे. में. ) (1)

(2)

264

1.125

0.118 442

0.324

0.005 467

0.348

0.065 518

0.510

0.005 713

1.878

0.050 724

0.802

0.025 725

0.930

0.030 727

0.015

0.737

771

1.315

0.020 1023

0.058

0.190

1030

0.035

0.482

1031

1.165

0.211 1032

0.090

0.393

1050

0.862

0.173 1051

0.129

0.051 1062

0.849

0.173 1069

0.275

0.032 1135

0.910

0.035 1146

0.202

0.058 1150

0.381

0.102 1151

0.579

0.115 1153

1.145

0.015 1159

1.299

0.166 (1)

(2)

1165

0.765

0.166 1168

0.036

0.036 1172

0.077

0.422

1177

0.050

0.555

1188

0.005

0.097

1189

0.050

0.109

1190

0.324

0.096

0.307

0.062 1192

1206

0.064

0.332

1212

0.773

0.147 1284

0.380

0.045 1288

0.160

0.890

1294

0.206

0.064

0.070 1297

0.405

1298

0.959

0.187 1322

0.146

0.040 1375

0.178

0.038 1383

0.024

0.010 1387

0.324

0.102 1411

0.081

0.005 1429

0.146

0.065 1436

0.741

0.102 1437

0.575

0.060 1438

0.081

0.035

0.105

0.010 1440

1442

0.571

0.083

0.025 1446

0.336

0.073

1455

0.019 1544

0.413

0.035

0.053 1551

0.053

1568

0.215

1.048

1574

1.129

0.290 1584

0.551

0.030 1585

0.696

0.202 1587

0.010

0.547

0.840

0.025 1589

0.081

0.005 1636

1637

0.454

0.202 1639

0.128

0.668

1641

0.015

0.229

0.070

1.032

1852 1010

(1)

(2) 1924

0.914

0.173 1924

0.914

0.030 1925

1.437

0.040 1931

1.121

0.346 1932

0.186

0.040 1938

0.817

0.163 1939

0.547

0.096 1941

0.632

0.077 1946

1.084

0.288 1947

0.769

0.154 1948

0.291

0.067 1963

1.437

0.123 1964

1.437

0.067 1016/1

0.178

0.013 1016/1

0.178

0.005 1016/2 , 1012/1

0.393

0.038 1018

0.247

0.032

0.299

0.010 1019/2 शा.नं. 1021 , 1022

1024/1

0.251

0.050 1024/2

0.235

0.005

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

1178

0.049

0.005

0.008

1184/1

0.008

0.194

1193/1

0.052

0.206

1196/1

0.042

0.080

0.058 1197/1

1207

0.283

0.010

1.254

0.165 1210 , 1211 , 1184/2

1218

0.182

0.015 1285/ 1 ख

0.030

0.193

1285/ 1 क

0.405

0.070 1285/2

0.192

0.030 1289/2

0.405

0.051 1289/4

0.243

0.090 1295/1

0.150

0.045

0.405

0.030 1296/1

0.036

0.020 1299/1

1319/1

0.227

0.010

0.020

1320/2

0.005

0.024

0.005 1320/3

0.360

0.128 1321,1293/2,1320/1

1026

0.223

0.096

0.445

0.060 1027 , 1028 , 1029

1060/2

0.121

0.005 1067

0.251

0.015 1070/2

0.283

0.038 1372/1

0.042

0.194

1372/2

0.194

0.042 1373/1

0.073

0.018

0.020

1374/2

0.020

0.765

0.055 1382, 1379

1070/3

0.291

0.122 1070/4

0.316

0.040 1072/5 शा.नं. 1074/2

0.526

0.010 1075

0.518

0.080 1076

0.425

0.112

0.025 1129 शा.नं. 1289/6ख , 1290/7 0.842

1136/2 , 1137 , 1138/2

0.551

0.080 1158/1

0.233

0.045 1160/2/2 शा.नं. 1162 , 1164

0.100

0.015 1166

1163

0.282

0.005

1.502

0.045 1166 , 1160/2/1 , 1160/2/2

1170/1

0.421

0.035 1170/2

0.397

0.080 1174/1

0.202

0.035 1176/2

0.081

0.061

0.050 1384/2

0.300

1385/2

0.127

0.055 1386

0.016

0.005 1388

0.080

0.005

0.283

0.096 1426, 1427

428/1

0.005

0.084

1441/1

0.061

0.023

0.010 1441/2

0.020

1452/1

0.338

0.083

0.330

1452/2

0.077 1453/1

0.067

0.005 1454/1

0.127

0.025 1545/1

0.022

0.005

0.023

1545/2

0.015 1546/1/2

0.125

0.751

1552

0.041

0.015 भाग 1 ]

(1)

(2)

1.522

0.235 1571 , शा.नं. 1572 , 1573

1575/1

0.394

0.130 1586/1

0.279

0.115 1586/2

0.558

0.115 1594

0.429

0.010 1595/1

0.265

0.005 1624/1

0.746

0.153

1011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2013

(1)

(2)

0.010 2067/2

0.497

0.090

0.428

2069/1/2

233/1

0.050

0.264

0.105 233/2

0.577

234/2

0.405

0.090

0.354

0.005 252/2/1 , 263/1

0.110

0.515

252/2/3 , 263/3

1624/2

0.565

0.005 1625/1

0.101

0.070 1625/2 शा.नं. 1640/2

0.045

0.010

0.025 1625/2+ 1640/2/2

0.030

1.010

0.019 1626, 1627

1629/2

0.101

0.025 1629/3

0.101

253/2

0.647

0.130

0.116

0.546

254/2

0.068 265/1/1

0.311

0.045 265/1/3

0.757

0.090 266/1/1

0.179

266/2

0.045

0.559

0.080 443शा.ख.नं. 444

0.019

0.352

0.060 1630/1 शा.नं. 1631/2

0.927

0.446

0.005 445 शा.ख.नं. 446

0.025 1630/2 , 1631/1

0.437

0.198

0.995

459, 460, 461

1635/1 1635/2

0.534

0.192

0.624

0.010 529, 530/2

1635/4

0324

0.115

0.144

0.636

531, 533/3

0.668

0.160 1648/1,1639,1640 / 1

0.275

0.686

666/1 , 667/1

1648/2 शा.नं. 1659

0.073

0.020

0.041

1648/3 शा.नं. 1648/4

0.041 668/2

0.393

0.078

0.030

2.355

677 , 678 , 721 , 722

1650/1

0.005

0.050

19/2

0.089

0.032

0.584

1926/1/1

0.192 1926/2/1

0.373

0.144 1940/1

0.271

0.048 1940/2

0.360

0.038 1942/2

0.096

0.640

1942/2

0.153

0.015

0.769

0.015 1949 शा.नं. 1947

1958/1 /ख 1958 /2/ब

0.067

0.317

1958/1 /क 1958/2/अ

0.317

0.067

0.126

0.563

679, 680

0.611

0.116 682, 686/1

0.660

0.176 683, 684

0.020 718/1

0.795

0.018 718/2

0.540

0.030 723/1

0.797

0.030 723/2

0.785

0.010 723/3

0.793

0.825

0.040 775/3

0.060

0.304

998

0.025

0.547

999/4, 1000

0.318

1958/1/1 1958/2/स

0.067 1959/1

0.012

0.012

1.490

0.298 1960/1 , 1960/2

1965/1/1

0.429

0.150

0.010 1965/2/2

0.304

1965/3

0.987

0.173 1966/2

0.358

0.080 1968/1

0.282

0.058 2067/1

1.438

0.010

योग : 14.817 (2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा/ माइनर नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 March 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-03-22.12.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-03-22.12.Ordinary.