म
ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 13]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2013- चैत्र 8 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013
क्र. ई. - 5-522 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग को दिनांक 19 से 29 मार्च 2013 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) श्री मनोज श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विमानन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
1013
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. मिश्रा, विमानन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013
क्र. ई. - 5-485 - आयएएस- लीव- एक -5.-( 1 ) श्री के. पी. सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 4 से 8 मार्च 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 9 , 10 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री अजय तिर्की, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . - 5-670 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 28 फरवरी से 14 मार्च 2013 तक, पन्द्रह दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती अलका उपाध्याय की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, आय.ए.एस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती अलका उपाध्याय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
[ भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-747- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, आयएएस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 29 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-861- आयएएस लीव-5- एक. -( 1 ) श्रीमती के. वासुकी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , जावरा , जिला रतलाम को पूर्व में ( दिनांक 19 नवम्बर 2012 से 18 जनवरी 2013 तक, इकसठ दिन ) स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 जनवरी से 4 मई 2013 तक, एक सौ छः दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 मई 2013 के पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , जावरा , जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2013
क्र. ई. - 5-826- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को पूर्व में स्वीकृत (दिनांक 17 जुलाई 2012 से 12 जनवरी 2013 तक Child Adoption Leave ) के अनुक्रम में दिनांक 13 जनवरी से 26 फरवरी 2013 तक, पैंतालीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है.
1015 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 2) श्री रघुराज एम . आर. की अवकाश की अवधि में श्रीमती प्रीति मैथिल , भाप्रसे. , अनुविभागीय अधिकारी , निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2013
(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति मैथिल, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई . - 5-794- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री रघुराज एम. आर. , आयएएस. , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 11 से 15 मार्च 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 एवं 16, 17 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(6 ) प्रमामित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2013
क्र. ई. - 1-62-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है: -
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ. - सह- आयुक्त-सह -संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण .
1 . श्री प्रवीण गर्ग ( 1988 ) , वि.क.अ.- सह- कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल.
वि.क.अ. - सह- आयुक्त - सह - संचालक, संस्थागत वित्त.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2. श्री आशीष उपाध्याय ( 1989 ) वि.क.अ.- सह- आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार.
सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
3. श्री पी. के. पराशर ( 1990 ) , कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर.
आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग कल्याण , मध्यप्रदेश .
4. श्री विश्वमोहन उपाध्याय ( 1991 ) , आयुक्त, पंचायती राज.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4) 5. श्री के. सी. गुप्ता ( 1992 ) , आयुक्त- सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश.
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , वित्त निगम , इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.
6.
आयुक्त, पंचायती राज.
श्री रघुवीर श्रीवास्तव ( 1992 ) , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण .
7.
कमिश्नर,
इन्दौर संभाग , इन्दौर.
श्री संजय दुबे ( 1993 ) , श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.
8. श्री एस. बी. सिंह ( 1993 ) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर.
कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल.
9.
आयुक्त,
अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार.
श्री उमाकांत उमराव ( 1996) , आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
10.
आयुक्त- सह -संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश.
श्री गुलशन बामरा ( 1997 ) , कलेक्टर, जबलपुर.
11.
कमिश्नर,
श्री के. के. खरे ( 1997 ) , कलेक्टर, सतना.
ग्वालियर संभाग , ग्वालियर.
12.
सचिव,
श्रीमती पुष्पलता सिंह ( 1998 ) , संचालक, ग्रामीण रोजगार.
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश.
13.
अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग , सागर.
श्री जी. पी. कबीरपंथी ( 1998 ) , कलेक्टर, दतिया.
14.
कलेक्टर, बैतूल
श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ( 1998 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार,
कलेक्टर, अशोकनगर
15. श्री संतोष कुमार मिश्रा ( 1999 ) , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश.
16.
कलेक्टर, सतना
श्री मोहन लाल मीना ( 2001 ) , कलेक्टर, रायसेन.
17.
कलेक्टर , जबलपुर
श्री विवेक कुमार पोरवाल ( 2000 ) , कलेक्टर, बालाघाट.
18.
कलेक्टर, अलीराजपुर
श्री एन. पी. डेहरिया (2001 ) , अपर कलेक्टर, हरदा.
भाग 1 ]
1017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2)
(1)
(3)
(4) 19.
अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर
श्री अजीत कुमार ( 2002 ) , कलेक्टर, सिवनी.
20.
कलेक्टर, बालाघाट
श्री बी. चंद्रशेखर ( 2002 ) , कलेक्टर, बैतूल .
21.
कलेक्टर, रायसेन
श्री जे . के. जैन ( 2002 ) , कलेक्टर, अनूपपुर.
22.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री राजेन्द्र सिंह ( 2002 ) कलेक्टर, अलीराजपुर.
23.
कलेक्टर, मण्डला
श्री लोकेश कुमार जाटव ( 2004 ) कलेक्टर, नीमच.
24. श्रीमती जी. व्ही . रश्मि ( 2005 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
संचालक, कौशल विकास , जबलपुर.
25. सुश्री स्वाति मीणा ( 2007 ) , कलेक्टर, मण्डला.
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर.
कलेक्टर, दतिया
26 . श्री भोंडवे संकेत शान्ताराम ( 2007 ) , कलेक्टर, अशोकनगर.
27 .
कलेक्टर, नीमच
श्री विकास नरवाल (2008 ) , अपर कलेक्टर, उज्जैन.
कलेक्टर, सिवनी
28. श्री भरत यादव ( 2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय.
29.
कलेक्टर, अनूपपुर
श्री नंद कुमारम ( 2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली.
(2) उपरोक्तानुसार श्री आशीष उपाध्याय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे ( 1990 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार को केवल संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे . साथ ही श्री शाह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक विमुक्त, घुमक्केड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जातो है.
( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री अशोक कुमार शाह द्वारा आयुक्त- सह- संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एन. मालपानी , भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का अतिरिक्त प्रभार, केवल आयुक्त- सह- संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 4 ) श्रीमती वीणा घाणेकर, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013
क्र. एफ- 15-44-2005- दस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , वन्यप्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित, 2002 की धारा 4 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सुश्री मंजुला श्रीवास्तव , अधिवक्ता को जिला कटनी के लिए जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक के रूप में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिए नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विश्राम सागर शर्मा, अपर सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. एफ- 24-01-2012- बत्तीस- 1.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है :-
स. क्र. जिला
अधिकारी जिसे भाड़ा नियंत्रक नियुक्त किया जाना है (3)
(1) (2)
रायसेन
1
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिलवानी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बेगमगंज अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रायसेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गैरतगंज अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बरेली अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गौहरगंज 2 विदिशा
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बासोदा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुरवाई अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नटेरन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिरोंज अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ग्यारसपुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लटेरी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शमशाबाद
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
3 भोपाल अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , हुजुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैरसिया अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना , टी.टी. नगर, वृत्त, भोपाल.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /नजूल अधिकारी , शहर वृत्त, भोपाल. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / नजूल अधिकारी , बैरागढ़ वृत्त, भोपाल.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) /नजूल अधिकारी , गोविन्दपुरा वृत्त, भोपाल. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /नजूल अधिकारी, एम.पी. नगर वृत्त, भोपाल.
4 खरगौन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगौन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भीकनगांव अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाहा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मंडलेश्वर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कसरावद 5 इन्दौर
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, महू.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कस्बा इन्दौर अनुभाग .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राऊ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कनाडिया अनुभाग.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भिंचौली मर्दाना अनुभाग.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , परदेशीपुरा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , देपालपुर हातोद.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सांवेर अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्र , इन्दौर नगरीय क्षेत्र हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , इन्दौर ग्रामीण अनुभाग.
6 बड़वानी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वानी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजपुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सेंधवा भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
(1) (2)
(3)
7 बुरहानपुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बुरहानपुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नेपानगर 8 अशोकनगर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अशोकनगर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुंगावली अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चंदेरी 9 गुना
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गुना अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चांचौड़ा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , आरोन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राघौगढ़ 10 सीधी
नजूल अधिकारी , सीधी सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र सीधी.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गोपदबनास अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिहावल अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मझौली अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुसमी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , चुरहट अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रामपुर- नैकिन.
11 टीकमगढ़ उप जिलाध्यक्ष, टीकमगढ़ ( जिले हेतु ) 12 देवास
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , देवास अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोनकच्छ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बागली अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कन्नौद 13 दमोह
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , दमोह अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हटा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तेन्दूखेड़ा 14 नरसिंहपुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गाडरवारा/ तेन्दूखेड़ा. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , नरसिंहपुर/ करेली.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गोटेगांव.
15 हरदा
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हरदा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टिमरनी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. एफ- 3-25-2012- बत्तीस-1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण , ओरछा में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-
अध्यक्ष 1. श्री सुरेन्द्र सिंह कक्का
2. श्री अखिलेश अयाची
उपाध्यक्ष
सदस्य 3. श्री महेश कवेट
सदस्य 4. श्री रामनारायण दुबे
सदस्य 5. श्री रामरत्न परिहार
6. श्रीमती सावित्री सिंह
सदस्य
सदस्य.
7. श्रीमती सरोज ओझा
क्र. एफ -7-31-2012- बत्तीस- 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-
उपाध्यक्ष 1 . श्री देवेश शर्मा
सदस्य 2. श्री सुजीत भदौरिया
सदस्य 3. श्री परमिन्द्र शर्मा
सदस्य 4. श्री मदसुदन भदौरिया
5. श्रीमती ममता आर्य
सदस्य
सदस्य.
6. श्रीमती ऋतु शेजवार
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013
फा. क्र. 1 ( अ ) 4 - इक्कीस - ब( दो ) 2008.- राज्य शासन , केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन से संबंधित प्रकरणों में शासन के पक्ष समर्थन हेतु श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता को स्टेन्डिंग कौंसिल नियुक्त करता है . श्री शशांक शेखर को रुपये 50,000/- 1020
(रुपये पचास हजार) मासिक पारिश्रमिक, वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय नियमानुसार देय होंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 310- ई- 1-35-2009-5 - एक, दिनांक 15 अक्टूबर 2012 के परिपालन में श्री शशांक शेखर द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर उनके पारिश्रमिक एवं अन्य वास्तविक व्ययों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा.
भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2013
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 01 ) . - राज्य शासन, श्रीकृष्णा डाग्लिया पुत्र श्री अशोक कुमार डाग्लिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 13 जून 1989 है.
फा. क्र . 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 03 ) .- राज्य शासन, श्री मुकेश कुमार शिवहरे पुत्र स्व. श्री अच्छेलाल शिवहरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना है . उसकी जन्मतिथि 9 फरवरी 1980 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 6-2011- इक्कीस ब ( एक ) ( अनुपूरक सूची की मेरिट क्र. 03 ) . - राज्य शासन, श्रीमती सुनीता गोयल पुत्री श्री गोविन्द दास गोयल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है. उसकी जन्मतिथि 24 अगस्त 1975 है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
[ भाग 1 फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 06 ) .- राज्य शासन, श्रीमती वंदना त्रिपाठी पति श्री आशीष त्रिपाठी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह है . उसकी जन्मतिथि 1 फरवरी 1985 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 -इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 08 ) .- राज्य शासन, सुश्री शक्ति खरे पुत्री श्री एस . एन. खरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर है . उसकी जन्मतिथि 13 नवम्बर 1982 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 10 ) . - राज्य शासन , श्री सय्यद दानिश अली श्री सय्यद मसूद अली को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश हीने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला मेरठ ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई 1985 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 -इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 12 ) . - राज्य शासन, श्री मोहम्मद नेयमत हुसैन रजवी पिता श्री मोहम्मद अजमत हुसैन रजवी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला पीलीभीत ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 1983 है.
भाग 1 ]
फा. क्र. 3 (बी ) 6-2011- इक्कीस - ब ( एक ) ( अनुपूरक सूची की मेरिट क्र. 13) .- राज्य शासन, श्रीमती शर्मिला बिलवार पुत्री श्री बालाराम बिलवार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार है . उसकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1976 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 -इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 15) .- राज्य शासन, सुश्री स्वाती बजाज पुत्री जय कुमार बजाज को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1988 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 21 ) .- राज्य शासन , सुश्री रिजवाना कौसर पुत्री श्री लियाकत खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है . उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1982 है .
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 34 ) .- राज्य शासन, श्री अंकित श्रीवास्तव पुत्र श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर 1985 है.
1021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 38 ) .- राज्य शासन, सुश्री भावना सिंह पिता श्री सुनील कुमार सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला अलीगढ़ ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 सितम्बर 1987 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 41 ) .- राज्य शासन , श्री तपन धारगा पिता श्री बृज किशोर धारगा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 16 मई 1982 है .
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 42 ) . - राज्य शासन, सुश्री मोना शुक्ला पुत्री श्री अनिल कुमार शुक्लाको मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 16 सितम्बर 1986 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 45 ) .- राज्य शासन, सुश्री मेघा प्रधान पुत्री श्री बृजेश प्रधान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 फरवरी 1985 है.
1022
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
[ भाग 1
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 64) .- राज्य शासन, श्रीमती ऋतुश्री उईके पत्नि श्री विशाल गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 46 ) .- राज्य शासन, श्रीमती रंजना चतुर्वेदी पति श्री रामबाबू चतुर्वेदी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 11 जनवरी 1977 है .
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 20 सितम्बर 1980 है .
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 47 ) .- राज्य शासन, श्री श्रीकृष्ण बुखारिया पुत्र श्री पुरणचन्द्र बुखारिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 73 ) .- राज्य शासन, श्री धर्म कुमार पुत्र श्री मोहनलाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है . उसकी जन्मतिथि 27 जनवरी 1986 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन है . उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी 1980 है .
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013 फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 49 ) .- राज्य शासन , श्री दिनेश मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 22 ) .- राज्य शासन , श्री विजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री विश्वनाथ पाण्डेय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 3 अगस्त 1982 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला गोरखपुर ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1986 है.
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फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 -इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 56 ) .- राज्य शासन, सुश्री हर्षिणी यादव पुत्री श्री प्यारेलाल यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 23 ) .- राज्य शासन , श्रीमती स्वप्नश्री सिंह पति श्री अनिल सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 19 जून 1980 है.
अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 7 नवम्बर 1981 है.
भाग 1 ]
फा. क्र . 3 (बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 25 ).- राज्य शासन, श्री अमूल मण्डलोई पिता श्री श्याम कुमार मण्डलोई को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 22 जून 1986 है .
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 29 ) . - राज्य शासन , सुश्री पुनीता चौहान पिता स्व. श्री ओमप्रकाश चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 12 अप्रैल 1979 है .
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 31 ) .- राज्य शासन, श्री पार्थ शंकर मिश्र पिता श्री उपेन्द्र नाथ मिश्र को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला कुशीनगर ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 मई 1984 है .
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 35 ) .- राज्य शासन , श्री नितेन्द्र सिंह तोमर पिता श्री केदार सिंह तोमर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 1 फरवरी 1987 है.
1023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
फा. क्र . 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 44) .- राज्य शासन, श्री रविन्द्र गुप्ता पिता श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 17 जुलाई 1983 है.
फा. क्र. 17 (ई ) 20-2010- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक कुमार जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की सेवाएं जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , इन्दौर वृत्त, इन्दौर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 17 (ई ) 22-2010 - इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं एक्जामिनेशन ) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013
फा. क्र. 1 (बी) 6-04- इक्कीस - ब (दो ) .- राज्य शासन , इस विभोग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2005 के द्वारा श्री पारसमल गोखरू , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) जिला नीमच को नियुक्त किया गया था.
श्री पारसमल गोखरू, अति. शासकीय अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) जिला नीमच की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
1024
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 1 (ए) 36-1991 - ब- 2- दो . राज्य शासन द्वारा श्री यू. आर. नेताम, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 13 से 20 फरवरी 2013 तक, कुल आठ दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 16 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री यू. आर. नेताम , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. एफ. 1 (ए) 274-1986-ब-2-दो. श्री के. एल. मीणा, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( वि./अ. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 15 से 23 मार्च 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत सपरिवार " कन्याकुमारी " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री के. एल . मीणा
2. श्रीमती कमला मीणा
पत्नी
3. श्री अजीत मीणा
पुत्र
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री के. एल. मीणा, भापुसे. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेगें.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. एल. मीणा, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( वि. / अ. ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) अवकाशकाल में श्री के. एल. मीणा, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एल. मीणा , भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
[भाग 1 क्र. एफ. 1 ( ए) 118-1990- ब- 2- दो. श्री टी. के. घोष, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर को दिनांक 18 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16 , 17 मार्च 2013 एवं 7 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत सपत्नीक " मनाली (हिमाचल प्रदेश ) " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री टी. के. घोष 2. श्रीमती बनानी घोष स्वयं पत्नी
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री टी. के. घोष, भापुसे . , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेगें.
( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. एस. राठौर, भापुसे. , उप निदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, जेएनपीए, सागर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री टी. के. घोष, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जेएनपीए, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) श्री टी. के . घोष, भापुसे . , द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जेएनपीए, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 6) अवकाशकाल में श्री टी. के. घोष, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. के. घोष, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. एफ- 19-5-2012- बारह- 2.- खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 26 भाग 1 ]
1025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
की उपधारा ( 2 ) , सहपठित खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 12 के उपनियम ( 1 ) तथा नियम 26 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 25 मई 2012 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-5-2012- बारह -2 , दिनांक 16 मई 2012 को निरस्त करती है .
F. No. 19-5-2012 - XII - 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act , 1957 (No. 67 of 1957 ) , read with sub- rule ( 1 ) of Rule 12 and sub - rule ( 1 ) of Rule 26 of Mineral Concessation Rules , 1960 , the State Government , hereby , rescinds this Department's Notification No. F - 19-5-2012-XII - 2 , dated 16th May 2012 published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 25th May 2012 .
क्र. एफ- 19-5-2012- बारह -1.- खान और खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 , दिनांक 6 जुलाई 2012 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-5- 2012- बारह-1 , दिनांक 4 जुलाई 2012 को निरस्त करती है.
F. No. 19-5-2012 - XII - 1 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957 ) , the State Government , hereby, rescinds this Department's Notification No. F- 19-5-2012 - XII - 1 , dated 4th July 2012 published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 6th July 2012 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, अपर सचिव.
परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. एफ- 22-5-2008- आठ. परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2011 के अनुक्रम में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य शासन , एतद्वारा , अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग , प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के वाहन के अग्रशीर्ष भाग में लाल बत्ती का प्रयोग करने तथा परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव , संभागीय उप परिवहन आयुक्त एवं जेल विभाग के ऐसे वाहन जो जेल नियमावली में अंतर्विहित प्रावधानों के अन्तर्गत बंदियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त हो , को उनके कार्य क्षेत्र में वाहन के अग्रशीर्ष भाग पर पीली बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव कुमार झा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. एफ- 22-5-2008- आठ.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव कुमार झा, सचिव.
Bhopal , the 25th March 2013
No. 22-5-2008 - VIII . In continuation of Notification No. Dated 4th March 2011 and powers , conferred under Rule , 108 of the Central Motor Vehicle Rules , 1989 , the State Government hereby permits the use of Red Light on the top front of vehicle of Chairman , Human Right Commission of Madhya Pradesh all officers of Additional Chief Secretary level , and Principal Secretary to Chief Minister , and Amber Light on the top front of the vehicle of the Principal Secretary of Department of Transport, Divisional Deputy commissioner Transport ofMadhya Pradesh and such vehicles of Jai Department which are used for transportation of Prisoners under the provisions of Jail regulations in their Jurisdiction .
By order in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJEEV KUMAR JHA , Secy.
1026
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
[ भाग 1
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2013
क्र. एफ 11-06-2013- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .
3. किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा : -
अनुसूची
राज्य
जिला तहसील
स्थल
क्षेत्रफल स्वामित्व
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(1)
(2)
(3)
(8)
(4)
(5)
म. प्र .
लोक निर्माण
(9) नहीं टीकमगढ़ बल्देवगढ़ बल्देवगढ़
(6) खसरा नं. 03
किला बल्देवगढ़
(7) 5.289 हैक्टर विभाग म.प्र. शासन ग्वाल
सागर बल्देवगढ़
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कटेला, अपर सचिव .
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013
फा. क्र. 17 (ई ) -83-03-इक्कीस- ब ( एक ) -1127-2013.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 2 , 17 , 30 , 52 और 92 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
(3)
"2.
अलीराजपुर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट
श्री आनंद कुमार छापरिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.
भाग 1 ]
1027
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2) (1)
17 .
बुरहानपुर
(4)
(3)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
30
धार 52
कुमारी सुनीता सिरिल बारलो, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कुक्षी , धार
श्री आर. के. भद्रसेन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी , धार
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिहोरा
जबलपुर 92
शहडोल श्री श्रीराम माण्डवे , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ब्यौहारी
कुमारी निर्मला चावड़ा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी . "
F. No. 17 (E) -83-03 -XXI - B (One ) -1127-2013 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ), the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) -83-03 - ΧΧΙ- B( One) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September 2010, namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 2 , 17 , 30, 52 and 92 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely
S.No.
Name of the CivilDistrict (2)
(1)
Name of Special Court (3) "2 .
Alirazpur Additional Sessions Judge , Jobat
17
Burhanpur Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur 30
Dhar
Additional Judge , Kukshi to the Court of Additional Sessions Judge , Kukshi , Dhar 52
Jabalpur Additional Sessions Judge , Sehora 92
Shahdol
Additional Sessions Judge , Beohari TABLE
Name of the Judge of the Special Court (4)
Shri Anand Kumar Chhaparia, Additional Sessions Judge , Jobat
Ku . Sunita Ciril Barlo , Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur
Shri R. K. Bhadrasen , Additional Judge , Kukshi to the Court of Additional Sessions Judge , Kukshi , Dhar
Shri Shriram Mandev , Additional Sessions Judge, Sehora
Ku . Nirmala Chawda , Additional Sessions Judge , Beohari . "
फा. क्र. 17 (ई ) -83-03- इक्कीस- ब ( एक ) -1127-2013 .-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की 1028
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
[भाग 1 अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) -83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 2, 17, 30, 52 और 92 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
सिविल जिले का नाम सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
"2.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार )
(4)
(3)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट
अलीराजपुर 17.
बुरहानपुर जोबट का विद्युत् क्षेत्र
बुरहानपुर का विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
30
धार
52
कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी, धार
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिहोरा
जबलपुर 92
शहडोल सिहोरा का विद्युत् क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ब्यौहारी
ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र. "
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे .
F. No. 17 (E) -83-03 -XXI - B (One ) -1127-2013 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment's in this department's Notification F. No. 17 (E) -83-03 -XXI- B( 1) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September 2010, namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for serial numbers 2 , 17 , 30, 52 and 92 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
S.No.
Name of Special Court (3) (1)
Name of the CivilDistrict (2)
"2.
Alirazpur Additional Sessions Judge , Jobat
17
Burhanpur IstAdditional Sessions Judge , Burhanpur.
30
Dhar
Additional Judge , Kukshi to the Court of Additional Sessions Judge , Kukshi , Dhar .
52
Jabalpur Additional Sessions Judge , Sehora
92
Shahdol
Additional Sessions Judge , Beohari
TABLE
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
Electricity Area of Jobat
Electricity Area of Burhanpur
Electricity Area of Kukshi
Electricity Area of Sehora
Electricity Area of Beohari . "
Note- The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
1029
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. -एफ- 3-188-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) की धारा 23" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ -3-188- 2012- बत्तीस , दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना , 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है : -
अनुसूची
क्रमांक (1)
वर्तमान (2)
1 उज्जैन विकास योजना 2021 की सारणी क्रमांक-4- सा-10 में नोट.- शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन द्वारा जनभागीदारी सुनिश्चित की गई है. अतः मध्यप्रदेश शासन एवं एन. सी. आर. टी. सी. , नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित क्षेत्रफल शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य उपयोग हेतु मान्य होंगे व उपरोक्त निर्धारित क्षेत्रफल में छूट प्रदान की जा सकेगी.
2. उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
सूचना
प्रस्तावित उपांतरण पश्चात् प्रावधान (3)
उज्जैन विकास योजना 2021 की सारणी क्रमांक-4- सा-10 में प्रस्तावित संशोधन नोट. - सुख सुविधाओं के लिये अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशित है . भूखण्ड का आकार एवं अन्य शर्तें प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार एवं अन्य शर्तें विहित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये अनुसार होगा. सारणी तद्नुसार परिवर्तित मानी जायेगी.
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013
क्र. - एफ- 3-4-2012 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक तीन सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक- एफ-3-4- 2012- बत्तीस , दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित हरदा विकास योजना 2015 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-
अनुसूची
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) 1.
3.62 हेक्टे. में कस्बा हरदा
58/1, 58/2, 58/11
से 1.634 हेक्टेयर
योग . 1.634
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(6)
वाणिज्यिक आवासीय
( 1 ) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,98,53,100/- (रुपये एक करोड़ अन्नठानवें लाख त्रैपन हजार एक सौ रुपये मात्र ) दिनांक 9 मार्च 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हरदा के चालन क्रमांक-5 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है .
(2) अतः अब निम्न शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि की जाती है :-
1. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक अंगीकृत हरदा विकास योजना 2015 के अनुसार होंगे.
1030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
[ भाग 1 2. प्रस्तुत प्रस्ताव में वाणिज्यिक क्षेत्र 50 प्रतिशत रखते हुए शेष क्षेत्र में से 40 प्रतिशत परिभ्रमण एवं वाहन पार्किंग तथा 10 प्रतिशत खुला स्थल व सुविधाओं हेतु रखा जाये.
3. वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड फर्शी क्षेत्र अनुपात अंगीकृत हरदा विकास योजना 2015 अनुसार होंगे.
उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत हरदा विकास योजना 2015 का भाग मान्य होगा.
सूचना
क्र. - एफ- 3-27-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक तीन सन् 2012 ) की धारा 23" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-27- 2012- बत्तीस, दिनांक 4 जुलाई , 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है : -
अनुसूची
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (एकड़ में) (1)
(2)
(3)
(4) 1
खजूरी कलॉ 723, 724 5.48 में से योग .. 5.00 एकड़ 5.00 विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
कृषि
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ( शैक्षणिक) 1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 48,57,600/ - (अड़तालीस लाख सत्तावन हजार छह सौ रुपये मात्र ) दिनांक 18 मार्च 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , एम. पी. नगर जोन-2 शाखा, भोपाल के चालान क्रमांक 022855933/62 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है .
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उप सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2013
क्र. 1748-466-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
अनुक्रमांक
(1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
प्रबंधक
01 श्री विनीत कुमार रजक
क्र. 1750-489 -अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र खनिज प्रबन्ध ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
खनि अधिकारी 1 कु. आशालता वैद्य
उज्जैन संभाग
खनि अधिकारी 2 कु. फरहत जहाँ भाग 1 ]
1031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 1752-492-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
क्र. 1759-473-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- भू- योजना, तथा विद्युत् सुरक्षा (बि. पु. के. ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
पदनाम (3) (1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
खनि अधिकारी 1 कु. आशालता वैद्य
उज्जैन संभाग
खनि अधिकारी 2 कु. फरहत जहाँ
क्र. 1755-498 -अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- द्वितीय अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास , तृतीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : - (1)
(2)
पदनाम (3)
भोपाल संभाग
उपयंत्री
1 कु. नेहा कौशल
उपयंत्री
2 श्री राहुल मिश्रा
जबलपुर संभाग
उपयंत्री
3 कु. अनी शर्मा
क्र. 1761-460- अका- विपप्र - 2013.- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- द्वितीय- तीसरा बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(3) (2)
उच्चस्तर इन्दौर संभाग
सहायक संचालक 1 श्री रविन्द्र देवड़ा
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
सहायक संचालक 1 श्री आशीष कुमार शर्मा
पदनाम (3) (1)
(2)
उच्चस्तर सागर संभाग
सहायक पंजीयक 1 श्रीमती दीप्ति वनवासी
क्र. 1763-481 -अका विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8-1-2013 को प्रश्नपत्र लेखा व स्थापना ( बि. पु. के. ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
क्र. 1757-496-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(2)
(1)
(3)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1
सहायक संचालक श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
सहायक संचालक 2 कु. सपना खर्ते
(1)
(2)
(3)
भोपाल संभाग
उपयंत्री
1 कु. दीपिका सावनेर
उपयंत्री
2 श्री अमित कुमार गौर
उपयंत्री
3 कु. नेहा कौशल
उपयंत्री
4 श्री राहुल मिश्रा
उपयंत्री
5 श्री सचिन बैरागी
उपयंत्री
6 श्री सुनील कुमार डहेरिया
होशंगाबाद संभाग
उपयंत्री
7 श्री अतुल जैन
जबलपुर संभाग
उपयंत्री
8 कु. अनी शर्मा
सागर संभाग
उपयंत्री
9 श्री मुकेश मेहता 1032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 1765-451 -अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा- चतुर्थ विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी. को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
1 श्री राधेश्याम वर्मा
सी. डी. पी. ओ.
जबलपुर संभाग
2 श्रीमती राजश्री मेश्राम
परियोजना अधिकारी
परियोजना अधिकारी 3 श्री पुष्पेन्द्र रानाड़े
सी. डी. पी. ओ. 4 श्री श्याम सिंह ठाकुर
रीवा संभाग
5 श्री विनोद परस्ते
सी. डी. पी. ओ. 6 श्री पुनीत शर्मा
सी. डी. पी. ओ.
निम्नस्तर जबलपुर संभाग
परियोजना अधिकारी 1 श्रीमती नीतूतिलगाम
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
उपयंत्री
6 कु. नेहा कौशल
उपयंत्री
7 श्री राहुल मिश्रा
8 श्री सचिन बैरागी
उपयंत्री
9 श्री राजेश श्रीवास्तव
सहायक यंत्री
उपयंत्री
10 श्री सुनील कुमार जोशी
शहडोल संभाग
उपयंत्री
11 श्री कृष्ण चन्द्र द्विवेदी
इन्दौर संभाग
उपयंत्री
12 श्री महेश गजानन भाले
जबलपुर संभाग
उपयंत्री
13 श्रीमती ज्योति यादव
उपयंत्री
14 कु. अनी शर्मा
उपयंत्री
15 श्री सनेश धुर्वे
उपयंत्री
16 श्री विनीत जैन
क्र. 1769-482 -अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र स्विच गैयर तथा संरक्षण ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
क्र. 1767-477-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंशूलेशन को ऑर्डिनेशन व हजार्डस एरिया ) ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3)
होशंगाबाद संभाग
उपयंत्री
1 श्री नौशाद अहमद
सागर संभाग
2
उपयंत्री
श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल
3
उपयंत्री
श्री मुकेश मेहता
भोपाल संभाग
उपयंत्री
4 कु. दीपिका सावनेर
उपयंत्री
5 श्री अमित कुमार गौर
(1)
(2)
(3)
भोपाल संभाग
उपयंत्री
1 श्री अमित कुमार गौर
इंदौर संभाग
उपयंत्री
2 श्री महेश गजानन भाले
उपयंत्री
3 श्री दिलीप कुमार मुद्गल
होशंगाबाद संभाग
उपयंत्री
4 श्री नौशाद अहमद
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भाग 1 ]
1033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013
फा.क्र. 40 - वि.निर्वा.- 2009-4-120- शुद्धि-पत्र.- मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 8 , दिनांक 22 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक " 82 - MP- LA- (40/ 2009 ) -2012 दिनांक 10 अक्टूबर 2012 " के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :-
" 82/MP - LA/ ( 40/2009 ) /2012 दिनांक 27 अप्रैल, 2012 "
एस. एस. बंसल , अपर सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 27th April 2012- 7 Vaisakha , 1934 ( Saka )
NOTIFICATION
No. 82- MP - LA/ (40/2009 )/ 2012 . In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur dated 7th April 2011 in Election Petition No. 40 of 2009 ( Rajesh Patel , Petitioner Vs. Shri Surendra Patwa & Ors . , Respondents ) filed by Shri Rajesh Patel , challenging the Election of Shri Surendra Patwa to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 141 - Bhojpur Assembly Constituency, held in November, 2008 .
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013
फा.क्र. 38 - वि.निर्वा.-2009-4-122- शुद्धि- पत्र.- मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 8 , दिनांक 22 फरवरी , 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक " 82 - MP - LA- ( 38-2009 ) - 2012 दिनांक 7 फरवरी , 2013 के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :-
"82/MP- LA/ ( 38/2009 ) /2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 "
एस. एस. बंसल, अपर सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 29th November , 2012- 8 Agrahayana , 1934 ( Saka)
NOTIFICATION
No. 82 - MP - LA / ( 38/2009 )/2012.--In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/ order of the High Court ofMadhya Pradesh , principal seat at Jabalpur dated 14th August 2012 in Election Petition No. 38 of 2009 ( Shri Dinesh Kumar , Petitioner Vs. Shri Brijendra Singh , Respondent ) filed by Shri Dinesh Kumar , challenging the Election of Shri Brijendra Singh to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 45 - Prithvipur Assembly Constituency, held in November, 2008 .
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .
भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2013
फा.क्र. 34- वि.निर्वा.-2009-4-124- शुद्धि-पत्र.-मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 8 , दिनांक 22 फरवरी , 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक " 82- MP - LA- ( 34- 2009 ) -2012 दिनांक 5 फरवरी 2013 " के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :-
" 82 /MP - LA/ ( 34/2009 ) / 2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 "
एस. एस. बंसल , अपर सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 29th November , 2012- 8 Agrahayana , 1934 ( Saka)
NOTIFICATION
No. 82/ MP - LA/ ( 34/2009 )/2012.-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court ofMadhya Pradesh , principal seat at Jabalpur dated 13th September 2012 in Election Petition No. 34 of 2009 (Shri Pawan , Petitioner Vs. Shri Brijendra Singh Rathore , Respondent ) filed by Shri Pawan , challenging the Election of Shri Brijendra Singh to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 45 -Prithvipur Assembly Constituency, held in November, 2008 .
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .
1034
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. भू- अर्जन- 2013-20- प्र.क्र.- 2 - अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
आगर
(1) शाजापुर
1. कानड 2. सिंगावद
(4) 0.366 4.910
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शाजापुर ( म.प्र. ) .
टिल्लर बंध की मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर-3 आर. एवं 3- आर ( 2 ) माईनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग आगर- बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 20 फरवरी 2013
प्र. क्र. 7- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (1) (2)
22.158
(3) अगरा जागीर
विदिशा शमशाबाद
योग .. 22.158
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद सगढ़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
1035 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगढ़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , शमशाबाद में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 5 मार्च 2013
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
गौरिहार कन्दैला
0.371
छतरपुर
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की सिंगारपुर वितरक नहर एवं एल-3 माईनर हेतु भू-अर्जन.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की सिंगारपुर वितरक नहर एवं एल -3 माइनर हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 331.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 1036
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित हेतु
प्रस्तावित क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4) करैरा
घसारई
165
शिवपुरी
167/1/मिन 1 योग .
(5)
(7)
(6)
0.08
0.33
0.41
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी जिला शिवपुरी , म.प्र.
महुअर मध्यम परियोजना की बायीं तट नहर की उप शाखा क्रमांक 12 के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 11 मार्च 2013
क्र. भूमि संपादन- 2013-1696 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) 0.39 (1) उज्जैन खाचरौद बेडावनिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू- अर्जन अधिकारी, खाचरौद मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, उज्जैन-जावरा- बी.ओ.टी. मार्ग हेतु भूमिका अर्जन.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खाचरौद में देखा जा सकता है.
उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. भूमि संपादन-2013-1831.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि कीअनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]
1037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
बिरियाखेडी
उज्जैन खाचरौद
0.33
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, उज्जैन- जावरा- बी.ओ.टी. मार्ग हेतु भूमिकाअर्जन.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 13 मार्च 2013
क्र. क - भू.अ.वि.अ. - 2011-12-5667.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तहसील/ तालुका
(1)
(3)
(4) (2)
9.348 दमोह
दमोह
2.324
2.401
3.122
कुलुवा ( मारुताल) 6.160
लाड़नवाग धरमपुरा समन्ना रैयत 1.100 मड़िया पनगढ़ा पिपरिया नायक दमोह खास 5.910 योग .. 18.295
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
दमोह- कटनी ( एस.एच. 14 ) बाईपास निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड, डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1038
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 13 मार्च 2013
क्र. 1603 - भू- अर्जन - 2013--प्र. क्र. 02-अ- 82-2012-13.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिकाविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सैलाना
रतलाम
शिवजीका टापरा.
निजी 04.71 शास . 00.26 योग .. 04.97
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना हेतु ) .
(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
क्र. 1605- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 03-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) सैलाना
रतलाम
(3) कुंवरपाड़ा निजी 05.84 शास . 01.62 योग .. 07.46
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
\ (6)
(5)
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु ) .
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
क्र. 1607 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की भाग 1 ]
1039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सैलाना
रतलाम
निजी 02.03
खेरखूंटा
शास. 00.27 योग .. 02.30 ( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु ) .
भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
क्र. 1609 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 05-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
09.17 रतलाम सैलाना फतेहपुरिया निजी शास. 02.46 योग .. 11.63 ( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु ) .
भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
क्र. 1611 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
रतलाम सैलाना
निजी 00.30
बखतपुराकला
शास . 02.08
योग .. 02.38
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु).
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै .
1040
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 1613 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 07-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(3)
(4) (2)
03.77 सैलाना धनजी का टापरा
रतलाम
निजी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
क्र. 1615- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 08-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि काविवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
03.23 सैलाना
रतलाम
निनामा का टापरा.
01.95
निजी शास. योग .. 05.18
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै .
भाग 1 ]
1041
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 1617 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(4)
(3)
रतलाम सैलाना पाटड़ी
निजी शास. योग ..
08.81 13.63 22.44
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
क्र. 1619 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 10-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रतलाम सैलाना शिवगढ़
निजी 21.13 शास . 00.93 योग .. 22.06
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु) .
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
1042
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 1621 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रतलाम सैलाना डूंगरापूजा
निजी 00.88 शास . 04.12 योग .. 05.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1623 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 12-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि काविवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सैलाना
रतलाम
निजी 11.60
घोड़ापल्ला
17.34
28.94
शास. योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकताहै.
क्र. 1625 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 13- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की भाग 1 ]
1043
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) सैलाना
रतलाम
00.50
बरड़ा
शास. 00.73
निजी योग : 01.23 (2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना ) हेतु.
) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1627- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
(1) (2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) सैलाना बंयाटोक
रतलाम
निजी शास.
06.06 09.64
योग : 15.70
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना)हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
रतलाम , दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 1714 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) रतलाम सैलाना
निजी 11.69
साकड़
शास. 02.61 योग : 14.30 (
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यूरेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा, (राजस्थान) .
2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1044
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. क-वाचक- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3) भोलाना
(2) बुरहानपुर
(1) बुरहानपुर
10.58 योग : 10.58
(6) भोलाना तालाब योजना क्र. 1 शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर.
अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 522 - भू-अर्जन- 13 -प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(5)
(6)
(4)
देवास बागली
0.27
(3) रूपलीपुरा
अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , देवास .
कांटाफोड़ से पुंजापुरा मार्ग निर्माण हेतु.
नोट.--- भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बागली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1045 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 18 मार्च 2013
क्र. 2808-09-18-3-13- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2) ब्यावरा
(1) राजगढ़
(6) बांकपुरा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संधाधन संभाग , राजगढ़.
(4) 0.373 1.019 0.175 0.170 1.737
कालाकोट चन्देरी सारस्याबे कानड़ियाखेड़ी कुल :
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जासकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 19 मार्च 2013
प्र. क्र. 02 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(2) बेगमगंज
(3) टिकारी
(1) रायसेन
132
(4) 1.522
1.522
(6) जलाशय निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. - 2, सागर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1046
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. 297 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6) खरगोन खरगोन
1.612
बरड़िया
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 298 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्ण
जिला तहसील ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) (2)
खरगोन खरगोन
2.149
भाड़ली
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 299 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भाग 1 ]
1047
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4) खरगोन
1.200 खरगोन बिजलगांव बुजुर्ग.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 300- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) खरगोन खरगोन
3.050
दारापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 301 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) खरगोन
4.980 खरगोन मांगरुल बुजुर्ग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
1048
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 302-भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) खरगोन खरगोन
2.180
नवाबपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 303 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) खरगोन खरगोन
1.270
शाहपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
\
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन .
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 304- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भाग 1 ]
1049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
2.400 खरगोन खरगोन सोनीपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. 2421 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
ग्राम-धनोरा
छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
ब.नं. -201
प.ह.नं. - 11
रा.नि.मं.-
रकबा 01.524 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
नांदनवाडी.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा , जिला- छिन्दवाड़ा.
उत्तमडेरा जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
1050
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन विभाग उप- संभाग , पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. 633 - भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 79-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(4)
(1)
(3)
(6)
(5)
अंजड
12.827
साकड
बड़वानी
हरिबड तालाब निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग, राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1051
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 20 मार्च 2013
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 188- भू- अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) सतना
गौरा
3.285 नागौद
बमुरहिया
5.298 1.720
मझगवां खुर्द
3.104
फुरताल खुर्द
1.271
फुरताल कला
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्रमांक-07 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, सतना.
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन - प्र.क्र. एफ. 190-10 - पत्र क्र.भू- अर्जन -08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(4) (1)
(3)
सतना नागौद हरदुआ खुर्द सड़वा कोठार नामतारा बिकरा कोठार
0.025 0.097 2.091 2.861 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश
उचेहरा नागौद- कलिन्जर मार्ग के निर्माण हेतु.
सड़क विकास निगम लि. , संभाग क्र -01 , रीवा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1052
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. 3899 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
धार
मनावर
कुराडाखाल
0.058 योग .. 0.058
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. - 2 इन्दौर (म. प्र. ) .
पुल निर्माण हेतु परिवर्तित (कर्व सुधार कार्य ) अलाइनमेंट निर्माण हेतु.
(
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय , मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. 1073 - रीडर - 1-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4) 0.050
(3) बन
(2) रानापुर
(1) झाबुआ
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर.
झाबुआ- जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम बन मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1053
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 1075- रीडर - 1-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(4) (2)
0.500 झाबुआ रानापुर भूरीमाटी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर.
झाबुआ- जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम भूरीमाटी मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1079 - रीडर - 1-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
0.740 झाबुआ ढेकलबड़ी
झाबुआ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर.
झाबुआ- जोबट- कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम ढेकलबड़ी मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1054
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 1081 - रीडर - 1-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
पाडलवा
0.160 झाबुआ रानापुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर .
झाबुआ- जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम पाडलवा मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
झाबुआ, दिनांक 21 मार्च, 2013
क्र. 1214- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4)
परवलिया
थांदला
0.510 झाबुआ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर.
थांदला- लिमडी राजमार्ग क्र. 18, टोल प्लाजा निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. 670 - वाचक- प्र.क्र. 79- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) सजवानी
(4) 4.721 (2) बड़वानी
(1) बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली टेल माईनर आर-9 माईनर व उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 671 - वाचक- प्र.क्र. 80-अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 27.500 (2) बड़वानी
(1) बड़वानी
(3) धाबाबावड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर.
(6) शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी एवं अन्तर्गत आने वाली माईनर आर -5 , आर-6 व उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
1056
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 672-वाचक- प्र.क्र. 81-अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
39.850 बड़वानी बालकुँआ
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली बालकुँआ माईनर आर-6 , आर -7 एवं उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु .
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 673 - वाचक- प्र.क्र. 82-अ-82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
1.200 बड़वानी
बड़वानी
तलवाड़ा बुजुर्ग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली बालकुँआ माईनर की उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 674- वाचक- प्र.क्र. 83- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
21.330 बड़वानी
बड़वानी
सजवानी खम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी एवं बालकुँआ माईनर नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी , भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 677-वाचक- प्र.क्र. 86-अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
35.790 बड़वानी बड़वानी रेहगुन्
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली माईनर, आर-7 , आर-8 माईनर नहर एवं उसकी उप नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
1058
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. 675- भू-अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) ठीकरी काकरिया
27.214 बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की कुआँ शाखा नहर एवं उसकी डी-5 व उपनहरों के निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 676 - भू- अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) ठीकरी
9.415 बड़वानी
रड़कोट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी , जिला बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर एवं उसकी उप नहर के निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
बड़वानी , दिनांक 26 मार्च 2013
क्र. 691 -वाचक - प्र.क्र.87-अ-82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
23.800
धमनई
बड़वानी
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली टेल माइनर, आर-9 माईनर व उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 88 - अ-82-2012-13- क्र. 692- भू- अर्जन नहर - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1)
(3)
ठीकरी
14.086 बड़वानी
हसनखेड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
इंदिरा सागर परियोजना की ठीकरी बायीं उपनहर के निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी . जिला बड़वानी
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1060
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 12 - अ- 82-2011-12 - क्र. 14-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शाजापुर
(ख) तहसील- बड़ौद
(ग) ग्राम- पिपल्या जाफर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 0.99 हेक्टेयर
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
(हेक्टेयर में )
खसरा सर्वे क्रमांक निजी
(1)
(2)
538
0.15
512/1
0.18
501
0.09
504
0.02
503
0.07
539
0.13
502/3
0.09
ॐ
541
0.23
502/2
0.01
512/2
0.01
536
0.01
कुल योग. 0.99
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , आगर बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
शाजापुर, दिनांक 26 फरवरी 2013
प्र. क्र. 01 - अ-82-2009-10-जा. क्र . 671.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
[भाग 1 अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- शाजापुर
(ख) तहसील- आगर
(ग) ग्राम-विजनाखेड़ी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 2.87 हेक्टेयर
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
(हेक्टेयर में)
खसरा सर्वे क्रमांक निजी
(1)
(2)
74
0.07
75
0.10
77
0.10
380
0.16
470
0.35
0.11
91
0.11
94
0.06
97
0.09
99
0.05
100
101
0.03
110/1
0.07
0.08
110/2
0.08
406
111
0.02
239
0.05
113
0.14
0.12
187
115
0.02
163
0.03
0.06
164
0.02
169
0.06
166
0.12
192
0.12
383
0.06
402
403
0.08
238
0.09
0.03
102
405
0.03 भाग 1 ]
1061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
(1)
(2)
193
0.10
89
0.06
92/1
0.07
112
0.02
165
0.06
93/1
0.05
योग. 2.87
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-विजनाखेड़ी तालाब की नहर वन एल वन के निर्माण हेतु संपादित होने वाली भूमि बाबत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ-82-2011-12- जा. क्र. 673.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-शाजापुर
(ख) तहसील- बड़ौद
(ग) ग्राम- गुराडिया
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 0.62 हेक्टेयर
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में )
खसरा सर्वे क्रमांक निजी भूमि
(1)
(2)
781
0.22
0.06
831/2
833/1
0.04
832
0.09
835
0.11
0.10
841
कुल योग .. 0.62
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, आगर बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14- अ-82-2011-12- जा. क्र. 672.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शाजापुर
(ख) तहसील- बड़ौद
(ग ) ग्राम- खेडा नरेला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि 2.21 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में)
खसरा सर्वे क्रमांक निजी
(2)
(1)
0.07
1306
0.07
1482
1480
0.07
1483
0.01
1485
0.05
1497
0.01
1498
0.06
0.08
1501
1509
0.09
0.22
1435
1524
0.07
0.07
1525
1526
0.07
1438
0.17
0.03
1488
1543
0.10
0.01
2716
2715
0.07
1545
0.02
1544
0.07
2720
0.03
2727
0.02
2728
0.01
2747
0.03
0.05
2729 मि. 1
0.05
2729 मि. 2
2740
0.04 1062
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2)
(1)
0.03
2744
0.07
1549
0.03
2746
0.03
2748
2750
0.02
0.13
2754
2755
0.15
0.02
1601 मि.
0.05
1479 मि.
0.02
1441
0.02
2719
योग .. 2.21
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, आगर बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 मार्च 2013
क्र. 631 - प्रका.- भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम-जमुई
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे.में)
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.03
47
0.04
46
0.05
44
0.06
43
0.07
116
0.03
115
0.02
195
0.02
197
0.03
138
0.01
137
0.04
140
0.04
141
0.02
143
0.02
144
0.02
145
0.02
162
0.07
161
0.01
180
0.04
182
0.04
181
0.01
183
0.03
194
0.04
190
0.03
191
0.04
192
योग ( अ) 0.83
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 196
0.02
0.02
198
योग (ब) 0.04
महायोग अ+ब 0.87
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अतरैला माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
भाग 1 ]
क्र. 633- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
( ग ) ग्राम- कोरौली खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे. में. )
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
17
0.01
24
0.08
671
0.04
672
0.03
674
0.07
675
0.03
679
0.10
790
0.01
688
0.02
689
0.01
687
0.01
690
0.08
697
0.02
713
0.07
764
0.02
765
0.03
0.01
766
762
0.07
0.04
769
714
0.05
763
0.02
779
0.10
773
0.01
(2)
(1)
0.05
774
777
0.01
772
0.01
770
0.01
775
0.04
1.05
महायोग (अ)
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण NIL
योग अ+ब 1.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माइनर की अतरैला सब माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 12 मार्च 2013
क्र. 654 - भू-अर्जन-12 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- हरदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.030 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
1099/1
0.030 योग 0.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बाँध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/ शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
1064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 14 मार्च 2013
क्र. 282 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- भगवानपुरा
(ग) ग्राम- सुखपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.185 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
4/1
0.220
4/92/2
0.040
5/2/1
0.040
5/2/2
0.075
7/1
0.080
7/2
0.080
8
0.175
9/2/4
0.050
0.220
0.080
12/1
12/2
0.290
12/3
0.050
12/4
0.050
13/1
0.035
19/1
0.055
0.060
19/2
(2)
(1)
21/1
0.055
0.055
21/3
0.060
22/1
0.045
0.020
23/2
26/2
0.040
0.145
58/4
58/5
0.160
0.070
61/2
0.240
61/3
0.100
73/1/2
0.085
73/2/1
73/2/2
0.070
0.050
73/3
0.190
73/4
0.200
74/3/1
3.185
योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खारक जलाशय योजना की लघु नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 283 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भगवानपुरा
(ग ) ग्राम- नया बिलवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.040 हेक्टेयर
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
52/2
0.025
0.100
52/3
0.065
52/5 भाग 1 ]
1065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
(2) (1)
52/6
0.065 52/7
0.065 52/8
0.070 54/1
0.237 54/2
0.303 102/1
0.060 102/2
0.217 105/1/1
0.400 105/2/1
0.080 105/2/2
0.150 106/1
0.250 106/2
0.250 119/1
0.075
0.080 119/2/1
0.070 119/2/2
281/6
0.090 286
0.150 288
0.080 289
0.060 304/1
0.030 304/2
0.030 304/3
0.030 304/4
0.045 304/5
0.025 312/1
0.055 312/2
0.137 313/3
0.016
0.040 313/5
316/3
0.010 330/4
0.050 332/1
0.010 332/2
0.265 332/3
0.050
0.063 119/2/3
0.063 119/2/4
0.063 119/4
119/5
0.063 120/1
0.075 120/2
0.230 122/1
0.100 124/1/1
0.363 124/1/2
0.028
0.155 124/2
126/1
0.337 126/2/2
0.237
(2)
(1)
0.090
126/3
0.100
126/4
141/1
0.063
0.240
142/1
0.250
142/2
0.500
255/1
257
0.200
0.287
258
0.150
262/1
0.250
262/2
0.075
265/3
0.290
269/1
0.020
269/2
0.325
275/1
0.050
275/2
0.050
275/3
0.125
332/4
0.250
0.095
334/3
337/2
0.155
338/2
0.120
341
0.095
0.250
342/1
0.700
396
0.216
402/3
402/4
0.292
0.070
408/3
409/5
0.070
0.100
410/2/1
410/2/2
0.100
0.050
410/3/1
0.150
410/3/2
0.175
410/4
411/1
0.600
411/3
0.035
0.250
412/3
412/4
0.005
0.030
413/1
0.075
428/1/1
429/1/1
0.155
0.400
429/1/2
429/2
0.125
430/3
0.200
0.700
434/1
योग.. 14.040 1066
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खारक जलाशय योजना की मुख्य एवं लघु नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. एफ- 189- भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर/ग्राम-चपना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.542 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
0.564
618/2 ग
618/2 ख
0.136
0.345
618/2/2
740/618
0.125
622
0.377
0.157
621
620/1
0.031
620/2
0.042
619/2
0.251
675/1 ग
0.021
(2)
(1)
0.025
675/1ख
0.030
675/1 क
0.050
675/2
675/3 /क
0.178
0.295
675/3ख
0.025
675/ 3 ग
0.065
672/1/क/6
0.282
674
0.025
673
737/672
0.460
0.035
738/672
0.146
672/1/क/2
0.293
672/1 /क/3
0.355
672/1क/4
0.345
672/1 /क/ 5
0.075
649/1/क/1
0.071
649/1/क/2
0.120
649/1/ख
0.115
649/ 1 ग
0.010
649/2
0.220
757/649/क/2/क
0.251
757/649/क/2ख
0.224
757/649/क/2/ग
666
0.387
0.052
665
0.408
699
0.052
700
0.543
698
0.015
702
0.125
692
0.050
696
0.010
691
0.052
693
0.052
694
0.052
695
7.542
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
1067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
भाग 1 ]
क्र. एफ- 189- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग ) नगर/ ग्राम- बरहिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.453 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
1298
0.523
0.350
1261/2
1261/1
0.730
1293
0.025
1292/1
0.021
0.010
1291/1
1291/2
0.063
0.016
1292/2
1268
0.235
1269
0.261
1270
0.005
0.042
1273/1
1274/1
0.265
0.052
1279/1
1280/1
0.100
0.008
1279/2
0.021
1278/1के
1278/ 1 ख
0.082
1278/2
0.084
1275
0.015
542
0.052
0.052
543
0.010
544
434
0.042
0.229
435
540/ 1क
0.130
0.032
541/1 क
539/2क
0.005
(2)
(1)
0.125
540/1 ख
0.031
541/1 ख
0.305
540/2
0.073
541/2
0.010
539/1
0.010
545
0.266
538/1
0.100
538/2
0.010
539/2
0.042
546
0.020
547
0.031
438/1
438/2
0.021
0.235
437/1
0.021
436/1
0.084
437/2
436/2
0.024
0.209
437/3
0.063
439
0.063
440
0.015
447
0.105
433
0.005
432
0.219
449
0.115
453
0.209
450
0.136
454
0.066
448/1
448/2
0.065
0.105
448/3
0.084
448/4
0.063
448/5
0.073
451
0.010
1365/463/1
6.453
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
1068
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. एफ- 189- भू- अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील-मैहर
(ग ) नगर/ग्राम-जूरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.872 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
805/1
0.042
802/1
0.063
807/1
0.010
812/1
0.157
805/2
0.042
802/2
0.021
807/2
0.020
812/2
0.146
806
0.219
811
0.251
809
0.005
810
0.385
922/1
0.178
922/3
0.125
922/2
0.094
889
0.031
888
0.060
921
0.400
916
0.230
917
0.070
0.385
957
912/1
0.063
912/4
0.073
915/1
0.038
[भाग 1 (1)
(2)
0.035
914/1
0.038
915/2
0.056
914/2
0.038
915/3
0.056
914/3
0.038
915/4
914/5
0.021
1803/957
0.178
0.418
960/1
0.115
959
0.130
960/2
0.010
664
662/2
0.140
0.040
966/2
663
0.157
0.440
666
0.084
655
0.021
668
0.430
667
0.005
670/1
669/1
0.026
670/2
0.178
0.026
669/2
650/1
0.003
0.376
649
671
0.003
646/1
0.355
646/2
0.355
647/2
0.030
645
0.185
0.021
588
592
0.010
593
0.732
594
0.005
0.020
610
609
0.219
605
0.065
612
0.003
613
0.376
614
0.032 भाग 1 ]
1069
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(1)
(2)
615
0.431
606/2
0.773
9.872
निजी खाता भूमि योग रकबा
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 189 - भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- जरूआ नरवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.234 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
68
0.209
70
0.100
71
0.084
50/1
0.178
51/1
0.031
50/2क
0.084
51/2क
0.011
50/2ख
0.084
51/2ख
0.011
50/ 2ग
0.084
51/2 ग
0.010
52/1
0.070
52/2
0.070
52/3
0.070
52/4क
0.035
52/4ख
0.035
(1)
(2)
0.052
42/1
41/1
0.016
42/4
0.308
0.015
41/4
42/3
0.250
41/3
0.010
40
0.377
0.015
39
37/3
0.015
38/3
0.010
2.234
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 189- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर/ग्राम- नादन शिवाप्रसाद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.343 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
727
0.177
80/2
0.575
0.021
102/2
19
0.031
731
0.209
730
0.021 1070
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
(1)
(2) 733/1
0.318 732
0.031 733/2
0.159 318/1
0.045 733/3
0.045 734
0.042 736
0.021 712
1.254 709
0.073 708/2
0.042 705
0.052 704
0.010 707
0.052 706
0.073 710
0.627 666
0.025 667
0.105 670
0.345 669
0.230 301/1
0.470 302/1
0.021 680/1क
0.313 701/1क
0.021 680/1क
0.313 701/1 क
0.021 680/1ख
0.314 701/ 1ख
0.021 301/2
0.397 302/2
0.021
0.084 680/2
701/2
0.021 681
0.251 689/2
0.125 687/2
0.021 688/2
0.021 311/1
0.042 684/1
0.036 686/1
0.042 (1)
(2)
685/1
0.105
0.037
684/2
0.042
686/2
0.899
685/2
308/ 1 क
0.120
0.020
308/1ख
0.485
310
311/2
0.314
0.021
317/1
312/2
0.010
0.450
317/2
0.010
318/3
0.042
298
0.525
286/1
0.094
80/1क/1
0.005
31/2/क
286/3
0.021
0.010
285/2
0.010
31/1
285/1
0.031
0.177
31/2/ख
0.010
261
260/1
0.195
0.105
264
266
0.290
265
0.021
0.021
267
0.010
79
0.063
80/1क/2
80/1 /ख
0.199
0.105
80/1 /ग
0.052
81/1
0.052
81/2
101
0.209
0.505
91/1 /क
0.188
91/1/ख
90/1
0.157
90/2
0.262 भाग 1 ]
1071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2)
(1)
92/ 1/क
0.063
88
0.376
89/2
0.146
59/2/ग
0.105
59/2/ख
0.031
24
0.366
22
0.052
0.220
29
30/ 1/क
0.099
30/1 /ख
0.099
30/2/क
0.050
32
0.060
14.343
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि के लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 189 - भू-अर्जन-13-20-3-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ ग्राम - करोदी दुबे
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.946 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
830/1 क
0.084
830/ 1 ख
0.042
830/2
0.005
832/1 ख
0.125
831
0.575
832/1 क
0.115
निजी खाता भूमि योग रकबा 0.946
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 189 - भू-अर्जन-13-20-3-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- तमोरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.489 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
383
0.125
363
0.105
364
0.031
362
0.021
355
0.045
0.005
356
0.021
352
0.052
365
366
0.052
0.052
361
360
0.042
359
0.010
358
0.042
357
0.052
340
0.230
346
0.021
0.073
347
0.052
349
350
0.063
0.052
348
0.052
351
0.042
341 1072
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2)
(1)
342
0.005
0.010
338
255
0.052
256
0.035
339
0.073
254
0.052
253
0.345
250
1.620
205
0.021
204
0.575
203
0.370
202/1
0.055
202/2
0.005
187/1
0.031
निजी खाता भूमि योग रकबा 4.489
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 189 - भू-अर्जन-13-20-3-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- बठिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.663 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1043
0.836
1044/2
0.230
1044/3/2
0.052
1044/4
0.457
1044/3/1
0.063
0.063
1044/1
1044/5
0.370
(2)
(1)
1045/2
0.357
0.273
1045/1
0.385
1049
0.439
1125
0.293
1126
0.157
1127
0.230
1124
1123
0.440
1121
1.620
0.052
1122
0.053
1055
0.052
1056/3
0.105
1057/3
1050
0.031
0.265
1058
0.314
1118
1117
0.200
1116
0.995
0.010
1106
1059/1 ख
0.325
0.293
1059/1 क
0.418
1107
0.136
1114/2क
0.052
1108
1113
0.252
0.282
1110/1
1110/2
0.315
0.209
1089/1
1089/4
0.105
1096/1
0.627
1096/4
0.314
1090/1
0.345
0.418
1091/1
1090/3
0.052
0.005
1090/2
0.773
1092/2
0.909
1086
0.418
1084
0.052
1088
14.663
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1073
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
क्र. एफ- 191- भू-अर्जन-13-20-3-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- बुढ़ेरूआ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 12.256 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
396/1
0.002
396/2
0.002
396/3क
0.002
396/3ख
0.002
396/3 ग
0.002
399/1
0.005
399/2
0.005
0.005
399/3क
399/3ख
0.006
400
0.146
401
0.094
412/4
0.815
426
0.063
343
0.209
342
1.076
407/3
0.052
402/1
0.042
403/1
0.042
407/1
0.021
410
0.084
0.021
407/2
412/7
0.167
287/1
1.000
290/1
0.015
340
0.251
341
0.084
402/2
0.042
403/2
0.042
404
0.073
407/5
0.021
412/2
0.105
408/2
0.005
406
0.022
(1)
(2)
407/4
0.021
408/1
0.005
0.010
439/1
412/1
0.135
0.040
425
475/427/3
0.012
475/427/2
0.012
0.011
475/427/1
411
0.031
412/3ख
0.405
0.84
412/6क2
0.083
412/6क3
0.545
412/6ख
287/2क
0.505
427/1 क
0.012
427/1ख
0.012
0.315
433
0.021
428/1ख
0.053
432/2
430/1ख
0.009
428/2
0.005
0.019
430/2
432/1
0.200
430/1 क
0.010
0.052
431/2
432/4
0.012
431/1
0.162
432/3
0.011
429/1
0.063
345/4क
0.005
0.094
344/4क
0.005
345/4ख
345/4ख
0.094
0.010
345/5
344/5
0.010
348/2
0.173
0.068
346/1
0.021
347/2
0.068
346/2
348/1
0.115
434/1
0.305
435
0.250
0.243
436/1
322/1
0.063
0.040
323/1
436/2
0.165
323/2
0.015
322/3
0.010
436/3
0.215 1074
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2013
(2)
(1)
344/1
0.125
0.010
345/1
344/2
0.060
345/2
0.010
0.011
345/3
0.596
287/2क1
325
0.230
0.115
324
0.063
287/2क3
0.413
288/1
289/1
0.021
44
0.063
0.140
288/2
0.021
289/2
0.010
329
328
0.135
0.324
292
293
0.105
294/3
0.250
0.085
294/1
0.070
42
439/2ख
0.005
0.005
439/2क
413
0.010
0.004
407/6क
407/6 ख
0.004
407/6ग
0.003
0.007
440/1
0.007
440/2 क
0.007
440/2 ख
12.256
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 11 मार्च 2013
प्र. क्र.1450.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग ) पटवारी हल्का नंबर- बलियरी 41
(घ ) ग्राम- बलियारी
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.803 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.008
226/3/8/1
0.004
226/3/8/11
0.004
226/3/8/13
0.004
226/3/8/15
0.004
226/3/8/17
0.004
226/3/8/19
0.004
226/3/8/20
0.004
226/3/8/22
0.002
226/3/8/24
0.004
226/3/8/26
0.004
226/3/8/28
0.010
226/3/8/3
0.006
226/3/8/31
0.006
226/3/8/33
0.004
226/3/8/35
0.002
226/3/8/37
0.004
226/3/8/39
0.023
226/3/8
0.004
226/3/8/10
0.006
226/3/8/12
0.004
226/3/8/14
0.004
226/3/8/16
0.004
226/3/8/18
0.002
226/3/8/2
0.004
226/3/8/21
0.004
226/3/8/23
0.004
226/3/8/25
0.012
226/3/8/27
0.004
226/3/8/29
0.012
226/3/8/30
0.006
226/3/8/32
0.004
226/3/8/34
226/3/8/36
0.004
0.002
226/3/8/38 भाग 1 ]
1075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2013
(2) (1)
0.004 226/3/8/40
0.004 226/3/8/42
0.004 226/3/8/44
0.004 226/3/8/46
0.004 226/3/8/48
0.012 226/3/8/5
0.004 226/3/8/51
226/3/8/53
0.004
0.004 226/3/8/55
0.004 226/3/8/57
0.004 226/3/8/59
226/3/8/60
0.004
0.002 226/3/8/62
0.004 226/3/8/64
0.004 226/3/8/66
0.002 226/3/8/68
226/3/8/7
0.006
0.006 226/3/8/71
0.008 226/3/8/73
226/3/8/75
0.006
0.006 226/3/8/77
226/3/8/79
0.004 226/3/8/80
0.002
0.004 226/3/8/82
0.004 226/3/8/84
0.004 226/3/8/86
0.006 226/3/8/88
226/3/8/9
0.004
0.292 358/1/1
358/1/2/1
0.078 358/1/2/3
0.025
0.025 358/1/2/5
0.020 358/1/5
0.060 358/2/2
0.060 358/2/4
0.051 358/3
358/3/2
0.022 226/3/8/4
0.006
0.004 226/3/8/41
0.004 226/3/8/43
0.004 226/3/8/45
0.004 226/3/8/47
0.004 226/3/8/49
226/3/8/50
0.004 226/3/8/52
0.004 226/3/8/54
0.004
0.004 226/3/8/56
226/3/8/58
0.004 226/3/8/6
0.006 226/3/8/61
0.004 226/3/8/63
0.002 226/3/8/65
0.004 226/3/8/67
0.004 226/3/8/69
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(2)
(1)
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72/ 3 /ख 2
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0.104
72/3/ख
0.103
72/3/ख/3
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- एन.टी.पी.सी. विन्ध्यनगर ऐश डाईक के निर्माण के लिए ग्राम बलियारी की भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी तहसील सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.