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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 April 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
14
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-04-05.14.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013- चैत्र 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. ई- 5-613 - आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस . , आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 12 से 20 मार्च 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

3. अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. ई - 5-823 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस. , उपसचिव, म. प्र. शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 18 से 28 फरवरी 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

1077

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

1078

2. अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. ई- 5-883 - आयएएस लीव पांच एक.- ( 1 ) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , बिजावर जिला - छतरपुर को दिनांक 15 से 23 मार्च 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बिजावर जिला- छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्य द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-816 - आयएएस लीव पांच एक.- ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 28 जून से 5 जुलाई 2012 तक आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

2. अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-890 - आयएएस लीव पांच एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा , जिला ग्वालियर कोदिनांक 25 से 30 मार्च 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 एवं 31 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

2. श्री अनुराग चौधरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बृजेश सक्सेना, राप्रसे डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी , भितरवार जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

4. श्री अनुराग चौधरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बृजेश सक्सेना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

5. अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-892 - आयएएस लीव पांच एक. -( 1 ) श्री आशीष सिंह, आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , बैहर, जिला बालाघाट को दिनांक 18 से 28 मार्च 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 मार्च 2013 एवं 29 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बैहर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

3. अवकाश काल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. ई- 5-855 - आयएएस लीव पांच एक. श्री अशोक देशवाल, आयएएस. , तत्का. अपर आबकारी आयुक्त, म. प्र. ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2013 द्वारा दिनांक 5 से 11 जनवरी 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उपभोग न किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव. " कार्मिक ".

भाग 1 ]

1079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस - ब( एक).-( मेरिट क्र. 43 ) , राज्य शासन , कु. शुभांगी पालो पिता श्री सुशील कुमार पालो को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नबरंगपुर ( ओडिशा ) है . उसकी जन्मतिथि 12 नवम्बर 1988 है.

फा. क्र. 17 (ई ) 73-2013 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिलेश पंड्या, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपी जाती है तथा उनके स्थान पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी , को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है .

फा. क्रमांक 3 ( ए) 15-2005- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री योगेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है .

फा. क्रमांक 3 ( ए) 15-2005- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 17 (ई ) 67-2008 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है:-

क्र. नाम तथा पद

नवीन पदस्थापना

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, इंदौर ( श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर) .

1. श्रीमती नीलम शुक्ला, 12वें सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 , इंदौर.

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, मंदसौर ( श्री विजय सिंह कावछा के स्थान पर) .

2. श्री सुशील कुमार जोशी, 18वें सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर.

फा. क्रमांक4-1-2002- इक्कीस- ब( एक).- उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री गिरीश कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अनुसार द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर के पद पर नियुक्त किया गया था, के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 15 मार्च 2013 को मान्य करते हुए उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा. क्रमांक 1013 - इक्कीस ब( दो) 13.- राज्य शासन श्री लक्ष्मण भैया चौहान , नोटरी तहसील कराहल, जिला श्योपुर ( म. प्र. ) के विरुद्ध श्री गोपाल मूर्ती दुवै , अधिवक्ता द्वारा नोटरी नियम के अंतर्गत की गई शिकायत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर ( म. प्र. ) के जांच प्रतिवेदन के आधार पर, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (12) (ख ) ( iii) के अंतर्गत सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति ओर गंभीरता के अनुसार एतद्वारा चेतावनी देता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. एफ 1 (ए) 88-2008- ब- 2- दो. श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, दतिया को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 782/13 , दिनांक 18 मार्च 2013 द्वारा दिनांक 30 मार्च से 12 अप्रैल 2013 तक, चौदह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् " अण्डमान - निकोबार " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री चन्द्रशेखर सोलंकी

2. डॉ. दीप शिखा माथुर

3. मास्टर आरव

स्वयं पत्नी पुत्र

2. उक्त यात्रा हेतु श्री चन्द्रशेखर सोलंकी , भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

1080

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 11-2-2011 - सात- शा-6.- भारत सरकार , गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-3-2012 - एम एण्ड जी दिनांक 26 फरवरी 2013 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन एतद्वारा भोपाल जिले के ग्राम " बैरागढ़ " का नाम परिवर्तित कर " संत हिरदाराम नगर " करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ - 11-2-2011 - सात- शा- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2-2011 - सात- शा-6 , दिनांक 3 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 3rd April 2013

No. F. - 11-2-2011 - VII - 6.- In pursuance of no objection conveyed by Govt . of India , Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-3-2012 - M &G dated 26th February 2013 the State Government hereby change the name of village of " BAIRAGADH " district Bhopal as " SANT HIRDARAM NAGAR " with immediate effect .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ- 3-82-2011- बत्तीस. - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) की धारा 23" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ- 3-82- 2011 - बत्तीस, दिनांक 8 नवम्बर 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

1

खसरा क्र.

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.0084

ग्राम

692,

1.

3.2816 झिझरी.

692,

2.90

699,

700

0.008

700

0.512

2.00

703 एवं 704

3.84

705/1

39.86

705/1

2.94

722/1 -क

एवं ख

27.6936

722/1 क एवं ख

2.53

723

85.5636

योग ..

2. उक्त उपांतरण कटनी विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग

(6)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

आवासीय

सार्व. एवं अर्ध सार्व.

आवासीय

कृषि

आवासीय

कृषि

आवासीय

उद्योग

आवासीय

कृषि

आवासीय

कृषि

आवासीय

अल्प आवासीय धनत्व

आवासीय

कृषि

आवासीय

अल्प आवासीय धनत्व

आवासीय

कृषि

आवासीय

कृषि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

1081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. - क्यू- ए.पी.डी.2013-4484 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं , आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला विदिशा, " कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा " में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं: -

मण्डी अधिनियम की धारा क्र.

(4)

संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (2)

(1)

1972 की धारा 11 ( 5) 1

मा. श्री हरि सिंह रघुवंशी, विधायक विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा.

श्री भगवान दास अहिरवार नि. लुहांगी रोड विदिशा.

1972 की धारा 11 ( 5)

विपणन सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा

2 श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसायटी, विदिशा.

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी).

कार्यालय , श्रम पदाधिकारी, श्रम उपसंभाग अनूपपुर, जिला- अनूपपुर , मध्यप्रदेश अनूपपुर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र.- नवम- श्र.उ.सं.अ. 2012-199.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) द्वारा प्रदत्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ. 14- ( ई ) 6-98 - ए-16 , दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत मैं श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी अनूपपुर अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूं. जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी: -

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1

(3)

(2)

क्र. (1)

साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13 ( 1 ) स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम

शनिवार 1

बिजुरी

नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं नगरपालिका परिषद के चारों ओर 3 किलोमीटर तक की परिधि में यह बंद दिन प्रभावशील होगा.

संध्या सिंह , श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , स्थानीय निर्वाचन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र.- स्था. निर्वा.- स्टोर- मण्डी- 12-26-26-603.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड च , ज एवं झ के अन्तर्गत कृषि विभाग , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा जिला भूमि विकास बैंक 1082

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

के निम्न दर्शित सदस्यों को कालम ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूं:-

क्र.

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (4)

जिला भूमि विकास बैंक (5)

कृषिविभाग (3)

मण्डी समिति का नाम (2)

(1)

श्री किशन सिंहजी भटोल , अध्यक्ष

श्री शंकरलालजी आंजना, उपाध्यक्ष

1 कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन श्री बी.एस. अर्गल, अनुविभागीय कृषि अधि. उज्जैन.

श्री रमेश चन्द्रजी पण्ड्या, संचालक श्री सुकूमालजी जैन , संचालक 2 कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर श्री आर. एस. गुजराती , सहा . भूमि संर. अधि. बड़नगर.

श्री किशोर लालजी मेहता, संचालक श्री किशन सिंहजी भटोल , अध्यक्ष 3 कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर श्री अश्विनी झारिया , सहा . भूमि संर. अधि. ( नघाया) महिदपुर.

श्री राजपाल सिंह सिसोदिया, संचालक श्री करण सिंह जी कुम्हार्डी, संचालक 4 कृषि उपज मंडी समिति, तराना

श्री के. एन. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तराना.

श्री रूगनाथ सिंहजी पंवार, संचालक 5 कृषि उपज मंडी समिति, खाचरोद

श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष

श्री सी. एस. सिसोदिया, अनु. कृषि अधिकारी , खाचरोद.

श्री बालूसिंहजी आंजना, संचालक 6 कृषि उपज मंडी समिति, नागदा

श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष

श्री आर.एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.

श्री किशन सिंहजी भटोल , अध्यक्ष

श्री दिनेश जी परिहार, संचालक

7 कृषि उपज मंडी समिति, उन्हेल श्री शशिरंजन भट्ट वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. - गन्ना-एस- 3- क्षे.रा. श्रीजी-12-13-122.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-

क्षेत्र जिला/तहसील

क्रय केन्द्र

क्र.

ग्रामोंकी संख्या

(हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

3825.234

53

1

फैक्ट्री गेट

बैतूल/बैतूल

11

227.111 2

फैक्ट्री गेट

बैतूल/घोड़ाडोंगरी

174.482 3

9

फैक्ट्री गेट

बैतूल/चिचोली

2407.407

52

4

फैक्ट्री गेट

बैतूल/आमला

125

6634.234

योग ..

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

1083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

पौधा

प्रथम क्र.

गांव का नाम

रैटून

(3)

(4) (2)

(1)

202.024 1

272.975

बैतूल बाजार

9.311

20.951 2 बयावाड़ी

13.056

15.991 3 भरकावाड़ी

4

10.121

3.643 लोहारिया

7.287 5

15.587

बघोली

12.145

12.550

6

गौंडीगौला

42.307 7

41.902

सोहागपुर

24.898

19.433

श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर गन्ना क्षेत्र आरजन

तहसीलवार एवं ग्रामवार गन्ना क्षेत्रफल विवरण सीजन 2012-13 ( हैक्टेअर में )

द्वितीय

तहसील का कुल योग कृषकों की

संख्या

नाम रैटून

(6)

(8) (5)

(7)

716.699

241.700

309

बैतूल 33.903

3.641

28

बैतूल 43.217

14.170

27

बैतूल 22.873

9.109

13

बैतूल 24.898

2.024

30

बैतूल 24.695

27

बैतूल 132.791

48.582

94

बैतूल

26

71.051

26.720

8 मिलानपुर

13.765

23.481 9

जावरा

19.433 10

13.461

आरूल

21.862 11

20.647

बाजपुर

8.704

9.311

12

रतनपुर

13

8.906

5.668 बुंडाला

2.429 14

कन्नडगांव

11.133

16.194

7.894

बैतूल 3.643

35

40.889

बैतूल 45.343

12.449

29

बैतूल

36

74.087

31.578

बैतूल

22

28.136

10.121

बैतूल 18.623

22

33.197

बैतूल 26.922

23

13.360

बैतूल 41.092

37

17.004

15

लाखापुर

19.433 16

23.076

काजीजामठी

10.323

8.502

17 भीलावाड़ी

5.668

12.550

18 मोवाड़

42.813

81.072

19

मलकापुर

13.360

28.137

20

भैंसदेही

19.433 21

29.352

खेड़ी

11.336 22

6.882

केलापुर

21.457 23

खंडारा

43.421

2.631

8.299

24 राठीपुर

10.627 25

बरसाली

16.902

14.979 26

उमरीजागीर

11.538

27.935

11.538 27

बैतूल

28

51.012

28.947 टिकारी

0.809

15.991

29

हमलापुर

बैतूल

47

60.525

18.016

बैतूल 27.124

8.299

27

बैतूल 15.708

33.926

26

बैतूल

102

131.578

255.463

बैतूल

33

78.743

37.246

बैतूल

31

67.914

116.699

बैतूल

21

24.695

6.477

बैतूल 132.995

48

68.117

बैतूल 25.1

21

14.170

बैतूल

28

14.777

42.306

बैतूल

30

22.064

48.581

बैतूल 40.080

79.553

27

बैतूल

42

32.995

112.954

बैतूल 42.913

23

26.113

बैतूल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

1084

(4) (2)

(1)

(3)

12.145

12.753

30 बोड़ना

46.761 बडोरा

60.222

31

46.255

30.668 32 दनोरा

10.728

9.919

गेंडा

33

25.708

41.497

34

भडूस

20.445

33.400

35

महदगांव

47.975 36

44.534

कोसमी

23.684 टेमनी

17.206

37

46.558

37.651

38 भोगीतेड़ा

17.004

17.813

सेहरा

39

7.489

9.311

40 डोंडवाड़ा

22.064

20.242

41

भयावाड़ी

15.182

5.668

42 खेड़ी (सोंवलीगढ )

31.983

23.684

43 खापरखेड़ा

14.777

15.182

44

माथनी

28.137

22.874

45 मंडई बुजूर्ग

10.526

15.384

46

छोटी मंडई

33.400

37.044 47 कोदाराटी

11.740 48 डोकियापाढर

14.979

22.267

14.574

लापाझिरी

49

16.194

17.004

50

सिल्लौट

42.914 51

37.854

हिवरखेड़ी

11.538

8.097

52 रातामाटी

5.263

4.048 53 चांदबेड़ा

1189.650

1417.787

योग

गांव का नाम

पौधा

प्रथम क्र.

रैटून

(4)

(3)

(2)

(1)

13.36

6.882

1

जुवाड़ी

5.668

5.668

2

मेहकार

9.311

2.024

3

आमढाना

2.024

1.214

4

कोयलारी

14.17

18.623 5

छुरी

4.048

9.311 6

भयावाड़ी

7.287

17.813 7 हीरावाड़ी

(6)

(7)

(8) (5)

2.429

27.327

34

बैतूल 137.347

30.364

79

बैतूल 117.813

40.890

58

बैतूल

21

30.97

10.323

बैतूल

54

34.008

101.213

बैतूल

97

84.209

30.364

बैतूल 108.703

54

16.194

बैतूल 44.533

3.643

25

बैतूल 15.182

64

99.391

बैतूल

22

43.319

8.502

बैतूल

18

21.253

4.453

बैतूल 48.783

22

6.477

बैतूल 25.91

5.060

17

बैतूल

35

58.096

2.429

बैतूल

26

1.619

31.578

बैतूल 56.679

31

5.668

बैतूल

32

4.038

29.948

बैतूल

37

70.444

बैतूल

17

26.719

बैतूल 36.841

24

बैतूल

21

40.080

6.882

बैतूल 108.905

85

28.137

बैतूल 22.873

35

3.238

बैतूल

8

10.930

1.619

बैतूल

2180

3825.234

1217.797

तहसील का द्वितीय कुल योग कृषकोंकी

नाम

संख्या

रैटून

(8) (6)

(7)

(5)

41.699

21.457

9

घोड़ाडोंगरी

10

11.336

घोड़ाडोंगरी

14

11.335

घोड़ाडोंगरी

1

6.072

2.834

घोड़ाडोंगरी

16

46.558

13.765

घोड़ाडोंगरी 14.168

0.809

14

घोड़ाडोंगरी

24

0.809

25.909

घोड़ाडोंगरी 1085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(4)

(3)

(1)

(2)

4.453 8

2.631

कुही

नीमपानी

3.238

8.906 9

18.623 10

12.145

डोलीढाना

11

4.453

6.68 छुरी

114.772 योग

63.76

पौधा

गांव का नाम

क्र.

प्रथम रैटून (2)

(3)

(4) (1)

13.967

10.728

1

चिचोली

5.263

4.655 2 जोड़ीढाना

10.323

9.919 3

जोगली

7.085 4

8.299

मिरजापुर

8.097 5

7.287

नसीराबाद

11.336 6

बोरी

2.024

7

11.74

19.433 गोंडूमंडई

12.55 8

6.477

निवाड़ी

4.048 9

5.263

मलांजपुर

67.404

91.09 योग .

पौधा

गांव का नाम

क्र.

प्रथम रैटून (2)

(4)

(3)

(1)

7.287 1

10.121

नांदपुर

17.611

2.429 2 बोड़खी

26.315 3

23.481

आमला

25.910

23.886

4 तोरनवाड़ा

55.870 5

28.947

परसोड़ी

8.805 6

9.008

खिरकीखुर्द

7

44.939

72.469 खापाखतेड़ा

22.267

20.242 8

बोरीखुर्द

35.222

45.344 9

छावल

42.510

63.562 10

डुटमुर

46.963 11

23.076

रतेड़ाकला

44.534

62.348 12 रतेडाखुर्द

20.445

23.684 माहोली

13

35.627

24.089

14

डोडावानी

12.955

10.931

15 जमदेहीकला

21.862

21.457 16

जमदेहीखुर्द

(6)

(8) (5)

(7)

8.703

1.619

5

घोड़ाडोंगरी

11

2.429

14.573

घोड़ाडोंगरी

17

34.411

3.643

घोड़ाडोंगरी 12.347

8

1.214

घोड़ाडोंगरी 227.111

48.579

129

तहसील का कुल योग कृषकोंकी

संख्या

नाम द्वितीय रैटून

(6)

(7)

(8) (5)

चिचोली 29.35

4.655

19

13

10.322

0.404

चिचोली 22.671

20

2.429

चिलोली 16.193

0.809

9

चिचोली 15.384

15

चिचोली

चिचोली 13.36

17

32.792

22

1.619

चिचोली 6.072

25.099

18

चिचोली

7

चिचोली 9.311

15.988

174.482

140

तहसील का द्वितीय कुल योग कृषकोंकी

संख्या

नाम रैटून

(5)

(6)

(7)

(8) 20.242

2.834

18

आमला

31

आमला 35.829

15.789

5.668

55.464

15

आमला 8.502

58.298

15

आमला 88.865

4.048

101

आमला 20.444

2.631

16

आमला 117.408

76

आमला 48.986

6.477

30

आमला 83.804

3.238

48

आमला

50

117.812

11.740

आमला 72.873

2.834

68

आमला 6.072

84

112.954

आमला 48.987

20

4.858

आमला 61.335

1.619

53

आमला 2.024

25.910

19

आमला

40

10.121

53.440

आमला 1086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(4) (2)

(1)

(3)

25.708 17

नरेरा

31.376

10.121 18

14.979

कुटखेड़ी

17.813 19

27.935

छिपन्या

20.242

17.004 20

बिजोरी

10.526

10.121 21

बामला

22

22.267

8.906 कलमेश्वरा

7.287

4.048 23

बोरदही

24

6.275

5.263 इटावा

13.562

21.457

25

तरोड़ाकला

8.906

7.489

26

डांगरिया

41.700 27

40.080

ख्यालपुर

27.935

29.757

28

बड़गांव

17.004

23.076

29

राजेगांव

कोडरखापा

27.935

39.676

30

11.740

14.170 31

बोरगांव

32

29.554

29.554 जम्बाड़ा

11.740

13.360 33

तिरमहु

29.149

31.570 34

देहगांव

16.194

18.825 35

कनोजिया

11.336

18.218

36

देओटान

46.153

15.789

37

लालावाड़ी

24.291 38

27.935

हथनोरा

13.967

19.635

39

भयावाड़ी

8.906

11.336

40 छातावाड़ी खुर्द

11.639

17.712

41

छातावाड़ी कला

3.643

7.287

42

खेडलीबाजार

8.502

9.311

43

हरन्या टांडी

10.526

12.955

44

बारन्या

8.906

10.526

45

दहलवाड़ा

12.550

17.813

46

सिमरिया

8.502

22.267

कचरवोट

47

11.133

8.299

48

अवारिया

14.574

7.692

49 बूचनवाड़ी

5.668 चोपना

19.028

50

18.623

19.433

51

खर्परा खेड़ी

14.574 52

8.097

केदार खेड़ा

1108.265

1057.061

योग ..

(7)

(5)

(6)

(8)

41

1.619

58.703

आमला

25

27.934

2.834

आमला 56.274

10.526

19

आमला 3.643

40.889

21

आमला

13

22.266

1.619

आमला 33.197

2.024

25

आमला

8

15.383

4.048

आमला

13

4.858

आमला 16.396

36.84

1.821

14

आमला

65

16.395

आमला 85.423

47

आमला 3.643

3

60.526

2.834

आमला 46.557

11

6.477

आमला 80.971

25

आमला 13.360

24

2.834

28.744

आमला

22

6.477

आमला 65.585

26.314

1.214

आमला

65

38

70.435

9.716

आमला 35.828

0.809

32

आमला 16.599

27

आमला 46.153

63

आमला 82.586

20.644

52.630

0.404

26

आमला 36.031

2.429

19

आमला

8

24.290

4.048

आमला 29.351

23

आमला 12.954

7

2.024

आमला 19.432

1.619

11

आमला 27.934

4.453

20

आमला

12

19.432

आमला 33.197

2.834

23

आमला

23

आमला 35.222

4.453

23.075

26

3.643

आमला

18

24.695

2.429

आमला

21

24.696

आमला

22

42.104

आमला 4.048

26.314

आमला 3.643

17

2407.407

242.081

1561 1087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 652 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

0.032 (1) रीवा मनगवॉ बुड़वा पैपखार

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 659 - प्रशा- भू-अर्जन 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) 0.092 (1) रीवा

बिड़वा

(2) हुजूर

अनुसूची

2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बाणसागर पुरवा नहर संभाग

कार्यपालन यंत्री, क्र. - 2 सतना.

बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 661 - प्रशा- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 1088

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) 0.027 (1) रीवा

(3) करहिया

हुजूर

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.

बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 663 - प्रका. - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) भवरा

(4) 2.75 (1) रीवा

(2) सेमारिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बेलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 665 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.400

(3) बेला कोठार

(1) सतना

(2) कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्र. - 2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

क्र. 667- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.050 सतना

रामपुर बघेलान. कोठार. चोरमारी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.

बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की चोरमारी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 669- प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.360 कोटर

सतना

सोनवर्षा कोठार.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.

बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 671 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने 1090

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.512 (2) कोटर

(1) सतना

(3) किटहा कोठार.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्र. - 2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की किटहा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 673- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) सतना

(2) रघुराजनगर

(3) खम्हरिया तिवरियान

0.150 (छूटा हुआ रकवा)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 675 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.800 सतना (1) (2) कोटर

(3) मझियार कोठार.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्र. -2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की कंदवा, महिदल न. 1 एवं न. - 2 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

क्र. 677 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 4.041 (1) सतना

(2) कोटर

(3) देवमऊ दलदल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्र. -2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की देवमऊ दलदल माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 679 - प्रशा .- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 0.448 (1) सतना

(3) सगौनी कोठार

(2) रामपुर बघेलान

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

क्र. - 2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की सगौनी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 681 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.662 (2) कोटर

(1) सतना

(3) गाजन कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की गाजन माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

1092

क्र. 683 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4) 1.288 सतना

(3) डेंगरहट कोठार

रामपुर बघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की डेंगरहट माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 685 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 0.120 (1) सतना

(2) कोटर

(3) महिदलखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल न. - 1 माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 687- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 3.20

(3) सेमरी 55/45

(2) कोटर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रीवा. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की सेमरी 55/45 सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. 689- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

(4) .

भमरा कोठार

17.96 रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर भवरा सब माइनर न . 1 , 2 एवं 3 के निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 691 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) सतना

(4) 4.796 (2) कोटर

(3) महिदलकला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल माइनर न. - 1 एवं न. -2माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

1094

रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 699 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) 1.52 (1) सतना

घुंघचिहाई

(2) रामपुर बघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना अंतर्गत पथण्डा वितरक की गौरैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 721 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) करमऊ

(1) सतना

(2) रामपुर बघेलान

(4) 0.138 (छूटा हुआ रकवा)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 750 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.303

(3) मरहा

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नौवस्तावितरक नहर की कठार माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

1095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

नगर/ग्राम प. ह . न./न . ब. (3)

23.336 जबलपुर

(1) जबलपुर

( 1 ) माढ़ोताल प. ह. नं. 1 ( नया. ) 25/31 ( पुराना) बन्दोनं. 660.

3.376

(2) गोहलपुर प. ह. नं. 1 ( नया) 25/31( पुराना) बंदो. नं. 601

योग .. 26.712

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

योजना क्र. 62 ( आवासीय योजना ) से प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु.

(5) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 2828 - भू- अर्जन-7-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4) (2)

कालधड

1.172 खिरकिया

(1) हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 7 एल 9 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

1096

क्र. 2804- भू-अर्जन-8-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

ढोलगांवकलां

1.273 सिराली

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया काकडकच्छ माईनर की 8 आर सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2830 - भू-अर्जन-9-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

2.892

पोखरनी

खिरकिया

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2820 - भू-अर्जन-10-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.704

हथनोरी

हरदा खिरकिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 7 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

क्र. 2832- भू-अर्जन- 11-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.291 हरदा

बसंतपुरा

खिरकिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2822 - भू- अर्जन- 12-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

1.441 हरदा

हरिपुरामाल

खिरकिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 5 एल एवं 7 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2836 - भू- अर्जन- 13 - अ - 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

1.369 हरदा

प्रतापपुरासेठ

खिरकिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 3 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

1098

क्र. 2834- भू-अर्जन- 14-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

1.130 हरदा

बसंतपुरा

खिरकिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 6 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2814- भू-अर्जन- 15-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

2.411

लोनी

खिरकिया

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया वाफला माईनर की 16 आर. एवं 17 एल. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2812 - भू-अर्जन-16-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.032

कालधड

खिरकिया

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 6 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

क्र. 2824- भू- अर्जन- 17-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

1.337 सिराली रहटाकलॉ

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खिरकिया

भू-अर्जन अधिकारी ,

मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2810 - भू-अर्जन- 18- अ- 82-12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4) (1)

(2)

0.426 हरदा

जादोपुरा

खिरकिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खिरकिया

भू-अर्जन अधिकारी ,

चारूवा माईनर की 3 एल. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2816 - भू- अर्जन- 19 -अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

1.128

डगावाभट्ट

हरदा खिरकिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1100

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

[भाग 1 क्र. 2808- भू-अर्जन- 20-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

सिराली

1.516 हरदा

मरदानपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खिरकिया

भू-अर्जन अधिकारी ,

बाफला माईनर की 9 आर. एवं 11 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2806 - भू-अर्जन- 21-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1) (2)

1.607 सिराली रहटाकलां

हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खिरकिया

भू-अर्जन अधिकारी ,

बाफला माईनर की 1 आर. ए. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2826- भू- अर्जन- 22-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(3)

(2)

(4) सिराली रहटाकलां

4.358 हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अर्जन अधिकारी , खिरकिया

भू-

बाफला माईनर की 3 आर. एवं 5 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

-1101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

क्र. 2818 - भू-अर्जन-23-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(1)

(3)

सिराली पंधान्या

1.173 हरदा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खिरकिया

भू-अर्जन अधिकारी ,

बाफला माईनर की 11 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 मार्च 2013

प्र. क्र. 8 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-3101 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : - तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

9.853

खरसाली

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.

यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

1102

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 9 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-3102 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

6.710

थावरिया

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.

यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन -3103. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(4) (2)

13.949 बैतूल मुलताई चैनपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.

यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

1103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 11 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- 3104.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

21.057

हरदोली

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.

यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 828- भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(3)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

0.368 इटारसी

होशंगाबाद

प. ह. नं. -15 ग्राम-रैसलपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कृषिविपणन हेतु लाजिस्टिक हब हेतु रेल्वे लाइन बिछाने हेतु.

प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1104

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

होशंगाबाद, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. 869- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(4) (2)

1.242 होशंगाबाद इटारसी सोनासांवरी प. ह. नं. - 14

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

इटारसी से सोनासांवरी - सावलखेडा मार्ग निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( भा/स ) शाखा उपसंभाग , क्रमांक -1 , होशंगाबाद.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. क- प्र . भू- अर्जन- 2012-2013-2582 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

ग्राम

कुल ख. नंबर (4)

(3)

3 (2) देवरी

(1) सागर

समनापुर खरगराम

( 2)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हेक्टर में) (5)

(6)

(7)

0.67

समनापुर जलाशय योजना के एसकेप एवं चैनल हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1 , सागर.

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- समनापुर जलाशय योजना के एसकेप एवं चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

1105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 2630 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) (1)

(2) (3)

हर्रई

छिन्दवाड़ा

ग्राम- भुमका ब. नं . 46 प.ह.नं. 21

रा.नि.मं. - बटकाखापा

रकबा 0.273 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6)

भुमका जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग नम्बर-2 , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 1137- रीडर - 1-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

1106

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.030

आमलीफलिया

झाबुआ झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर.

झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम आमलीफलिया मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1284 - भू- अर्जन- रीडर - 1-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आवश्यक सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.38

रामनगर

झाबुआ थांदला/झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भीमपुरा बैराज के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 झाबुआ.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 36- अ-82-2012-13- क्र. 598- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- भागसुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.246 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.324

2/2, 3/4

8/2

0.300

0.030

8/4

8/5

0.130

9/6

0.849

0.360

9/8, 10/4

0.089

9/4

31/2

0.150

9/5

0.060

0.060

25/3

0.500

11/1क

17/3

0.350

0.020

19/4

0.845

23/3, 23/4

0.990

23/5

0.112

24/2

0.300

25/2

0.330

27

0.520

29

30/2

0.130

0.110

39/1

(2)

(1)

0.230

39/6

0.500

40/2

42/1

0.780

0.020

42/2

1.300

43/2, 43/3 , 44,49 / 1

43/5

0.300

43/6

0.500

46

0.030

0.740

54/3, 59

58/2

0.243

58/3

0.016

58/4

0.454

0.180

62/3

0.170

62/4

62/5

0.505

62/6

0.300

0.502

63/2

0.506

63/3

64/2

0.270

64/3

0.502

0.500

64/4

66/5

0.160

0.709

0.500

78, 80

1.040

82/3, 206

0.270

82/4 , 207/1 , 208/1

0.900

82/5 , 207/2 , 208/2

0.080

105/2

105/3

0.110

0.560

105/4, 106/1

0.530

105/5 , 106/2

0.570

107/2 , 108 , 109/1

0.620

110/2, 135/2

0.070

135/1

0.740

136

137/1

0.370

0.630

137/2

137/3

0.200

0.150

138/1 , 138/3

0.090

138/2

0.190

138/4

0.330

138/5 1108

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2)

(1)

0.280

138/6

138/7

0.300

138/8

0.160

0.400

139/5 , 141/6

1.060

141/2 , 142/1 , 143

142/2

0.280

0.220

142/3

0.240

142/4

0.120

139/4 , 141/5

0.880

172/1

0.900

205/5 , 210/4 , 212/2

0.070

210/2 , 212/5 , 213/2

0.120

210/5 , 212/3

215/1

0.680

215/2

0.200

228/3

0.930

230

0.450

232

0.160

233/1

0.950

234/1

0.920

योग.. 33.246

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई, परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37- अ- 82-2012-2013- क्र. 597- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- साली

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.015 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

12/2

0.160

12/3

0.180

0.580

93/1क

0.210

93/1ख

93/2

0.100

93/3

0.290

93/4

0.280

95/1

0.370

95/2

0.235

0.250

97/2

98/2

0.310

100/2

0.210

100/4

0.330

100/5

0.410

101/2

0.030

0.070

136

योग.. 4.015

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई, परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र.क्र . 38- अ- 82-2012-2013 - क्र. 596- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर 1109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- राईपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.013 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2) 2/2

0.410

0.390 2/3, 3/4

0.550 2/8

0.750 2/10

0.540 3/5

4/3

0.500 5/3

7/2

0.320 5/2

0.630 7/1/1

0.240 7/3 8/7

0.110 8/2

8/4

0.053 10/2

0.190 10/1क

0.200 10/1 ख

0.073 10/1ञ

0.160 10/1 घ पैकि

0.300 10/1 घ पैकि

0.288 10/1ड पैकि

10/ 1 छ पैकि

0.159 10/3

0.260 10/4

0.130 11

0.035 12/1

0.140 13/2

13/3

12/3

0.335 87 पैकि

0.450

0.400 88 , 92/2

0.150 89/1 , 89/3

0.100 89/2

0.600 90/1 , 109/4

91/3

0.080

0.150 107

0.620 108/1 ख , 108/2क

0.100 108/1 ग, 109/3

(2)

(1)

0.820

108/2ख

0.100

153/2

164/1

0.950

0.600

164/4

0.100

164/9

0.030

165/4

12.013

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र . 39 - अ- 82-2012-2013 - क्र . 595- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- गोठानिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.239 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

136/2, 138/1 ,

0.450

138/2, 139

0.050

136/5

136/6

0.180

0.020

137/1

137/2

1.292

0.348

141 1110

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

(1)

(2)

142

0.010

151

0.560

156/2

0.218

0.081

156/3

156/8

0.235

156/9

0.162

156/10

0.129

156/12

0.170

156/11

0.214

157/1

0.740

157/2

0.330

157/3

0.340

185

0.757

200

0.915

235

0.975

236

0.283

0.300

237

238/1

0.130

238/2

0.250

242/1

0.210

242/2

0.809

244

0.206

245

0.030

0.600

297/5 , 337

1.260

297/6 , 331

299/3

0.060

299/4

0.150

299/5

0.100

299/6

0.100

319

0.480

320/2

0.050

320/3

0.040

0.075

324

0.060

325

0.290

327/1 , 328/2

0.260

329/1

329/2

0.090

343

0.120

364

1.080

400

0.030

योग .. 15.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

रा. प्र . क्र. 42- अ- 82-2012-2013- क्र . 599 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- वेदपुरी पूरक प्रकरण, (शासकीय भूमि में स्थित मकान ) .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 66.20 वर्गमीटर.

सरल

मकान का क्षेत्रफल क्र.

मकान मालिक का नाम

अधिग्रहित मकान की

संख्या

(2)

(3)

(वर्गमीटर में) (4) (1)

1

1

48.58 श्री मगन पिता सिलदार

17.62 2

1

मीठ्या पिता गेदया

66.20

योग .. 2

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 43 -अ- 82-2012-2013- क्र. 600- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 1111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण, (निजी भूमि में स्थित ) .

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1190.91 वर्गमीटर.

मकान मालिक का नाम

स. क्र.

अधिग्रहित मकान की संख्या

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(3)

(1)

(2)

(4) 1

1

107.36 कलाबाई पिता रायसिंग

1

21.46 2 सुरमल पिता रातु

1

10.58 3 राजु पिता भूरला

1

61.00 4 अनसिंग पिता फुलसिंग

1

66.36 5 फुलसिंग पिता रातू

44.20 6

1

चैनसिंग पिता रातु

1

80.59 7 लछा पिता फुलसिंग

1

8

92.40 शंकर पिता रातू

1

72.52 9 सरपया पिता सूरमल

1

76.70 10 सूरमल/रातू

1

73.00 11 रालसिंग पिता साहदरया

1

28.56 12 साहदरया/रातू

1

86.00 13 सूरमल/रातू

1

47.69 14 सूरमल/रातू

39.13

1

15 भारत पिता भूरसिंग

1

48.64 16 भूरसिंग/जामा

1

73.14 17 जामा/रातू

1

47.17 18 धना/जामा

1

42.18 19 लक्ष्मण पिता भावसिंग

1

20

38.59 मिश्रीलाल पिता धुलसिंग

1 ( कुंआ) 33.64 21 लकडिया भाया पिता कुशिया, (1-कुंआ).

योग .. 1190.91 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

रा. प्र. क्र. 44 - अ- 82-2012-13- क्र. 594- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम-पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण , (निजी कृषि भूमि) .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.141 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया

जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

0.405

252/2, 612/1

0.101

733/2

735/5

0.304

.784/1 , 792/2

1.331 योग .. 2.141

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 29- अ-82-2012-13-क्र. 623- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची 1112

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण ( शासकीय ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-245.79 वर्गमीटर.

सरल मकान मालिक

अधिग्रहित मकान की

का नाम

क्र.

संख्या

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1)

(2)

(3)

(4) 1

1

65.18 सखाराम पिता गुलाब

180.61 2 भीमसिंग पिता धनजी

1 योग .. 2 245.79 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13- क्र. 624- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- पांचपुला दक्षिण पूरक प्रकरण (शासकीय भूमि में) .

[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 120.05 वर्गमीटर.

मकान मालिक

का नाम

सरल क्र.

अधिग्रहित मकान की

संख्या

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )

(3)

(2)

(1)

(4)

1

9.60 1 श्री कालू पिता सवजी

2 रतन पिता मांग्या

1

39.78 3 टेमरिया पिता मांग्या

1

23.92 4 शोभाराम पिता रेदा

1 46.75 120.05

योग .. ग .. 4

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 18 मार्च 2013

रा . प्र. क्र. 41 - अ- 82-2012-13- क्र. 632 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- वेदपुरी पूरक प्रकरण (निजी भूमि में स्थित मकान )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-74.80 वर्गमीटर .

मकान मालिक का नाम

सरल क्र.

अधिग्रहित मकान की संख्या

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटरमें) (2)

(1)

(3)

(4) 1

74.80 चेंदीबाई बेवा पाण्ड्या

1 योग 1 74.80 1113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 2764-65 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- जीरापुर

(ग) ग्राम-बंदा

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 16.988 हेक्टर .

खसरा नम्बर (1)

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

80/2/1

1.500

4.000

109

0.301

0.308

0.163

0.138

0.169

0.300

113/1/2

114/1/2

0.309

0.163

115/1/2

116/1/2

0.139

(2)

(1)

117/1/2

0.169

0.301

113/2/1

114/2/1

0.308

0.163

115/2/1

116/2/1

0.139

117/2/1

0.169

113/2/2

0.150

114/2/2

0.154

115/2/2

0.082

0.069

116/2/2

0.084

117/2/2

0.150

113/2/3

0.154

114/2/3

115/2/3

0.081

116/2/3

0.069

117/2/3

0.085

0.530

118/1

119/1

0.134

120/1

0.182

0.166

121/1

118/2

0.530

0.133

119/2

0.182

120/2

0.166

121/2

1.848

112/1

112/2

1.100

0.200

400

1.000

401/1

1.000

401/2

योग 16.988 ;

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर - जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2768 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 1114

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क ) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- जीरापुर

(ग) ग्राम-डोब

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-32.945 हेक्टर .

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.809

5/1/1/1/3

5/1/1/1/6

0.809

5/1/1/1/7

0.809

5/1/1/1/8

0.809

2.000

5/1/1/1/10/2

1.000

5/1/1/1/10/3

5/1/1/1/10/4

1.000

1.000

5/1/1/1/11/3

1.000

10/1/2/10/2

3.036

2.023

10/2

7/1

1.366

0.253

7/2

9/5/2

0.405

0.607

9/6

9/7

0.607

0.405

9/8

9/10

0.405

9/12

0.534

10/1/1

1.975

9/11

0.405

0.233

11/1 , 12/1

13

0.709

0.941

11/2, 12/2

14/1

0.243

14/2

0.243

14/3

0.243

14/4

0.243

0.243

14/5

[भाग 1

(2)

(1)

0.243

14/6

14/7

0.243

14/8

0.304

56/1

2.000

56/2

3.000

57

0.061

58

0.065

2.000

60/1

60/2

0.674

योग 32.94.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिलचीपुर जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2771 -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- जीरापुर

(ग) ग्राम- माचलपुर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 45.237 हेक्टर .

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

1537

0.100

1539

0.500

1540

0.700

3.648

1541, 1542

1544

0.890

1545

1.004 1115

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.890 1546

1547

1.416 1548

0.340

0.084 1549

1550

0.648 1551

0.154 1538

0.200

0.405 1543

1.325 1552/2 , 1553/2/2

1557

0.825

3.000 1558

1559

3.796 1561/1

0.476 1562/3

0.625 1561/2

0.475 1562/1

0.874

0.751 1562/2

1563/1

0.232 1563/2

0.216 1564/2

0.334 1576/1

1.047

1.128 1577/1

1.275 1576/2

1577/2

0.470 1578

0.372

0.607 1588

2.792 1580

1.255 1581

2.003 1582

1.215 1584

0.628 1589

0.425 1570

1572/1

0.227 1574/1

0.415

0.130 1575/1

0.334 1572/2 , 1573 ,

0.000 1574/2 , 1575/2

0.101 1594/2, 1594/3

1595

0.202

1.000 1565/2

0.251 1596/1

(1)

(2)

0.258

1565/1/1

1565/1/2

0.259

1565/1/3

0.258

1565/3

1.000

1.815

1566

0.101

1620

1.000

1621/1/2

1621/1/3

0.380

0.380

1622/1/1

45.237

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़ , दिनांक 18 मार्च , 2013

क्र. 2806-07 - अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- बांकपुरा एवं कालाकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.050 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में ) (1)

(2)

ग्राम-बांकपुरा

0.864

193

0.900

210/2

0.940

199 1116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2)

(1)

204/3/2

0.126

200

0.911

0.126

204/3/1

197/1

0.106

0.125

197/2

204/1

1.011

0.063

273/204

0.152

204/4

0.132

205/2

210/1

0.901

198

0.246

204/2/1

1.265

204/2/2

1.264

196/2

0.202

9.334

योग .

ग्राम-कालाकोट

0.732

3/10

3/14

0.330

2.130

3/13

0.506

3/1

0.025

57/1

1/2

0.379

64/3/3

0.601

55/3

0.400

0.051

53/1

52/1

0.400

0.300

63/1

0.395

64/3/1

0.142

64/3/2/1

64/3/2/2

0.253

1.012

3/8

3/6

0.200

1.960

3/5

0.900

12/12

योग .. 10.716 महायोग 20.050

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2810-11-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम- पीलबे, बंजारी, चाठा, मोया, चमारी (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.829 हेक्टर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

ग्राम-पीपलबे

46/2

0.570

45/1

0.330

45/2

0.330

44

0.120

0.350

27

49

0.320

73

0.380

0.443

74

0.060

52/1

0.065

52/2

50

1.300

0.240

76

79

0.100

0.107

393/46

0.170

47

0.750

51

46/7/1

0.390

46/7/4

0.300

46/7/2

0.300

46/7/5

0.300

0.350

46/7/3

0.330

46/7/6

योग .. 7.841 भाग 1 ]

1117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2) (1)

ग्राम-बंजारी

0.050 565/4

0.240 564/4

565/1

0.070 566/1

0.070 565/3

0.030 566/3

0.160

0.080 564/2

0.240 565/2

566/2

0.155 563

0.300 570

0.170 571/1

0.700

0.400 630/496

496/1/4

0.164

1.220 578/1

631/581

0.660 581/1

0.540 614/1

0.160

0.290 614/2

0.260 613/1

0.120 613/2

0.380 620

621

0.130

0.230 609

622/1

0.013

0.060 610

0.265 608/2

योग 7.157

ग्राम-चाठा

287

0.440

0.160 286

0.190 290/2

0.540 290/1

0.260 311

291/2

0.030

0.825 303/1

0.510 320

314

0.095

0.720 310

306

0.114

0.030 308

0.044 312

(1)

(2)

341/2

0.030

0.300

342/2

342/1/3

0.300

342/1/1

0.010

342/1/2

0.595

346/2

0.010

0.010

347/1/1

0.260

347/1/2/2

348/1/2

0.020

0.171

348/2

357/2

0.130

357/3

0.090

347/1/2/1

0.245

347/2/1

0.285

357/1/1

0.013

357/1/2

0.440

0.010

358/1

योग .. 6.877

ग्राम-मोया

295

0.051

0.610

296

0.013

392/304

0.300

34/2/1

0.150

40/1/1

0.200

40/1/2

0.030

297

0.180

299

0.210

301

0.720

293/2

302/1

0.415

302/2

0.390

0.013

302/3

40/2

0.220

0.210

43/1

42

0.160

0.040

0.150

41/2/1

43/2

0.030

0.180

41/2/2

0.050

योग.. 4.322 1118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2)

(1)

ग्राम-चमारी

0.210

24/1

0.180

24/2

23

0.126

26

0.013

9/4

0.440

9/3

0.045

270/10/1

0.360

0.220

13/2

0.310

14/1/2, 14/1/1

17/1

0.310

0.840

17/2

0.510

174

19/1

0.155

175/1

0.160

175/2

0.450

25

0.090

270/10/2

0.038

270/10/3

0.175

4.632

योग

30.829

महायोग

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़ , दिनांक 25 मार्च, 2013

क्र. 3277 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग) ग्राम- मेहराजपुरा

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -00.646 हेक्टर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

292/14

0.065

292/16

0.310

292/60

0.036

292/67

0.235

योग .. 0.646

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कटारमल जी तालाब की पाल, वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3279- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- करनपुरा , बीजपड़ी, चमारी , लसुड़ली (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 1.650 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

ग्राम-करनपुरा

11

0.120 0.120

योग .

ग्राम-बीजपड़ी

17/1

0.030 योग .. 0.030 भाग 1 ]

1119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2)

(1)

ग्राम-चमारी

71/1

0.120

0.050

118

0.200

134

137

0.050

योग . 0.420

ग्राम-लसुड़ली

369/4/2

0.060

0.030

221

225/1/3

0.050

225/1/4

0.050

187/2

0.100

0.070

164/2

165

0.050

0.200

157

31

0.050

29

0.100

0.040

25/3

0.040

75

10

0.080

77

0.050

0.070

369/4/3

369/4/1

0.020

226/3

0.020

योग . 1.080

महायोग 1.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3281 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग) ग्राम- गुमानीपुरा , अम्बावता, हालाहेड़ी व कछोटिया (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -01.752हेक्टर.

क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-गुमानीपुरा

0.054

2

0.320

23/18

0.280

23/40

23/93

0.020

योग .. 0.674

ग्राम-अम्बावता

0.144

660/5/6

0.199

660/5/7

0.136

660/5/10

660/5/11

0.290

योग .. 0.759

ग्राम-हालाहेड़ी

294/1/2

0.010

योग .. 0.010

ग्राम-कछोटिया

932

0.169

934/1

0.055

934/2

0.055

0.030

930/4

योग 0.309

महायोग 1.752

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पानखेड़ी तालाब के बांध एवं वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1120

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 612 - भू- अर्जन- देपालपुर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम- छोटी कलमेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.566 हेक्टर.

खसरा

रकबा

(हेक्टर में) नम्बर

(1)

(2)

421पैकी

0.222

423/3 पैकी

0.344

0.566

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम छोटी कलमेर ( चांदेर ) के समीप देपालपुर केसूर मार्ग के किलोमीटर 9/6 पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय चंबल नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण बाबद्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन शाखा अनुभाग, देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

महू, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 219 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित

[भाग 1 किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सर्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग ) ग्राम- भेरूघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टर.

खसरा

रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.480

1 पार्ट

0.480

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 , बड़वाह , जिला- खरगोन ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 2392 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के प्रावधान लागू होते हैं :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा भाग 1 ]

1121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(ख) तहसील- उमरेठ

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- छावडीकला, प.ह.नं. - 22, ब.नं. - 174, रा.नि. मंडल- उमरेठ.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.560 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

12/6

0.020

0.028

109/3

0.121

27/1

12/9

0.020

0.020

12/10

0.024

109/2

0.024

109/1

18/5

0.020

0.105

108

18/3

0.032

0.008

24/1

0.020

107/6

0.020

20/1

0.016

107/7

0.061

20/2

0.016

107/8

20/3

0.016

0.020

107/9

26

0.032

0.036

102/4

0.028

96/1

0.020

96/2

0.020

9

29/2

0.028

0.052

29/1

0.060

30/1

0.040

30/3

0.089

30/2

30/4

0.052

85

0.024

0.052

67/1

0.060

73/1

0.036

73/2

0.040

72/1

0.048

72/2

69/2

0.036

(2)

(1)

67/2

0.040

69/1

0.040

67/3

0.012

104/3

0.056

0.036

104/4

95/1

0.016

95/2

0.016

योग . 01.560

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2393 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अजेंन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . अतः इस प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के प्रावधान लागू होते हैं :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा 1122

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(ख) तहसील- उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- छावडीखुर्द, प.ह.नं. -21 , ब.नं. - 175, रा.नि. मंडल- उमरेठ.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.590 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

0.012

23/1

36/1

0.121

36/2

0.020

0.020

26/2

0.040

27/4

28/2

0.121

0.040

32/2

32/1

0.032

0.032

31/4

0.016

31/3

31/2

0.024

31/1

0.040 कच्चा मकान 53

0.072 0.590 योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2394- भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के प्रावधान लागू होते हैं :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- उमरेठ, प.ह.नं. - 05, ब.नं. - 32, रा.नि. मंडल- उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.012 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

0.105

711

आम वृक्ष 1 736

0.048 आम वृक्ष 1

0.214

706

जामुन वृक्ष 1 738

0.182 आम वृक्ष 5

0.024

753

755

0.024

694/1

0.032 महुआ वृक्ष 1

0.024

757/2

687

0.182

685

0.040

764/4

0.089

764/5

0.048 योग 01.012

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सोनापिपरी- उमरेठ - मुआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

1123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 2631 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम धमनिया, प.ह.नं. - 38, ब.नं. - 281 , रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा -1

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-32.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

214/6

0.810

214/3

1.214

2.307

214/1

1.012

214/2

214/7

0.810

(2)

(1)

0.954

214/5

214/4

1.011

2.043

220/4

0.400

220/2

218/2

0.091

0.405

217/2

0.315

210/4

0.080

212/1

220/1

0.975

1.449

220/5

220/3

0.050

218/1

0.091

0.408

217/1

0.575

288/2

0.400

291/1

2.193

290

1.759

291/2

2.816

296/1

0.200

294

1.100

296/2

296/3

0.350

0.170

352/1

0.283

352/2

0.105

352/3

0.220

353/11

0.162

359/10 , 358/10

0.202

358/11 , 359/11

0.220

353/10

0.162

359/9 , 358/9

0.220

353/9

0.162

358/8 , 359/8

353/8

0.220

0.162

358/7 , 359/7

357/7

0.220

353/6

0.219

361

0.121

0.161

358/5, 359/5

0.263

353/4

0.243

358/4, 359/4

353/1

0.263 1124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(1)

(2)

0.242

358/1 , 359/1

0.263

353/3

0.243

358/3 , 359/3

0.250

353/2

0.041

358/2, 359/2

353/5

0.250

0.400

357/1

0.567

362

0.005

357/2

0.162

358/6, 359/6

0.680

373/1

0.648

364

207/1

0.031

207/4

0.050

207/6

0.115

207/8

0.115

207/2

0.580

207/7

0.576

0.130

371

योग . 32.944

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 2632- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- शहपुरा , प.ह.नं.-58 , ब.नं.-533, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा -1

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 59.505 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

1.505

3/1

3/2

0.405

3/3

0.405

1.214

5/3

3/4

0.404

5/1

0.338

5/2

1.214

0.405

13/2

6/2

1.543

5/4

0.331

6/5

0.101

14/7

1.644

6/1

0.076

6/3

0.809

13/5

0.405

14/1

0.405

14/10

0.405

6/4

0.668

7

1.748

13/1

0.405

2.023

9

10

0.166

13/3

1.012

13/4

1.708

12/1

0.607

12/2

2.428 1125

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

12/3

1.214 12/4

0.607 13/6

0.809

0.202 13/7

0.405 13/8

14/6

1.619 14/2

0.405

0.063 14/3

14/4

1.214

0.720 14/5

0.829 14/8

14/9

0.833

0.809 14/11

2.205 15

2.205 16

17/3

0.971

0.971 17/4

17/1

0.740 17/2

1.538 17/5

0.405

0.180 18/1

0.066 19/2

0.080 18/3

159

0.096

0.048 18/4

0.024 19/1

0.096 22/1

22/6

0.136

0.136 22/5

22/7

0.010 26/1

0.021

1.106 27/1

0.121 26/2

0.049 26/3

27/2

0.474 27/3

0.546 28/2

0.008

0.304 168/1

0.108 28/3

0.004 28/4

168/2

0.304

0.684 36

38

0.100

0.072 79

84/6

0.264 (1)

(2)

0.016

155/1

155/3

0.044

202/1

0.096

0.106

239/1

155/2

0.032

158

0.048

155/4

0.018

0.068

157

0.034

155/5

0.125

163/2, 164/2

165

1.000

0.360

177

166/1

0.400

166/2

3.594

176

2.059

167/1

0.263

167/2

0.263

167/3

0.526

0.610

169/1

0.300

169/2

0.300

169/3

171

0.336

0.089

173/1

0.273

175/1

173/2

0.089

0.089

173/5

175/2

0.170

0.089

173/3

0.176

175/3

0.089

173/4

175/5

0.273

175/4

0.269

0.120

182/1

185

0.034

0.120

186/1

0.072

220/4

232/2

0.015

235/1

0.192

239/2

0.130

286/1

0.024

0.034

293/5

293/7

0.038

293/8

0.044

293/9

0.048

0.058

295/1 1126

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2)

(1)

0.058

295/2

295/3

0.053

304/2

0.086 योग . 59.505

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

प्र. क्र. 01 - अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- राजनगर

(ग ) ग्राम- सतना

[भाग 1 ( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.730 हेक्टर.

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या

(2)

(1)

15/2

0.130

0.040

16

0.370

17

0.150

18

0.040

20

0.730

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6 × 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- राजनगर

(ग) ग्राम- बसारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.590 हेक्टर .

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) भू- अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डोंकी संख्या

(2)

(1)

0.050

2833/1

2833/2

0.130

2833/3

0.380

0.030

2835

2846

0.020

2847

0.200

0.260

2848

0.120

2849 भाग 1 ]

1127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(1)

(2)

0.265

2854

0.055

2855/3

2855/4/1

0.025

2855/1

0.025

2855/5

0.030

योग .. 1.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6 × 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- राजनगर

(ग) ग्राम- बरेठी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-19.786 हेक्टर .

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित

(हेक्टर में) भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या

(2)

(1)

75/4

0.362

651/5

0.789

651/6

0.789

651/7

0.789

2.023

718/2

808/1/1

1.166

808/1/2

0.325

808/2/2

0.080

808/2/1

1.412

809/1

1.896

809/2

1.896

(2)

(1)

873/1

0.490

874/2

3.683

3.683

874/3

874/4

0.403

योग . 19.786

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6× 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- राजनगर

(ग) ग्राम-सांदनी

-2.500 हेक्टर.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित

(हेक्टर में) भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या

(1)

(2)

252/1

0.500

1085/1

2.000

योग .. 2.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6 × 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1128

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. दस - भू-अर्जन- फा 576- प्र.क्र. 9-अ-82-2012-13- 1571.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- अमझोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.171 हेक्टर.

ग्राम-अमझोर , पटवारी हल्का अमझोर नम्बर 85

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

1.558

2

7

0.613

कुल योग . 2.171

(2) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- धनेहरा ( बीरान)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.717 हेक्टर .

ग्राम- धनेहरा ( बीरान ) पटवारी हल्का झारा नम्बर 83 खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

15

0.174

21

0.061

22

0.109

23

0.478

26

0.397

29

0.134

0.061

30

33

0.170

0.162

36

37

0.186

(1)

(2)

38

0.020

39

0.368

40

0.328

42

0.049

47

0.049

50

0.295

56

0.239

58

0.069

16

0.216

17

0.377

24

0.129

0.255

25

34

0.372

35

0.182

48

0.178

0.012

49

52

0.069

0.065

53

54

0.061

32/1

0.137

0.091

19/2

32/2

0.065

0.024

44

45

0.162

46

0.091

55

0.227

57

0.069

0.091

19/3

27

0.028

28

0.376

19/1

0.091

कुल योग 6.717

(3 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- दरौड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.223 हेक्टर .

ग्राम- दरौड़ी पटवारी हल्का झारा नम्बर 83 खसरा

रकवा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

94

0.165 1129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

96

0.150

0.146

95

0.202

97/1

0.662

98

99

0.898

कुल योग .. 2.223

(4 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- आमाझिरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.628 हेक्टर.

ग्राम-आमाझिरिया, पटवारी हल्का बड़काडोल नम्बर 82 खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.405

27/4ख

27/4ग

0.405

30

0.462

31

0.235

35

0.518

1.833

32

51

0.494

57

0.388

37

0.101

59

0.028

38

0.356

47/2

0.809

0.223

33/2

0.222

40

0.239

0.809

34

0.214

36

0.243

47/5

0.340

56

33/1

0.223

53

0.142

(2)

(1)

0.198

61

0.028

39

0.077

41

42

0.514

43

0.089

0.263

54

0.688

55/1

343/2ख

0.036

91

0.049

343/2क

0.032

0.178

64

66

0.109

343/1

0.101

74

0.126

89

0.121

343/8

0.123

341

0.128

349/ 1 ख

0.129

349/3/1

0.101

55/2

0.405

0.223

48

47/3

0.109

47/4

0.109

343/2ग

0.049

0.036

344/2क

0.065

62

275

0.101

144/2

0.126

345/2

0.107

88

0.123

0.085

92

0.125

346/2

342

0.057

349/2

0.129

कुल योग 13.628 1130

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आमाझिरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित ग्राम अमझोर की रकबा 2.171 हे. ग्राम धनेहरा ( बीरान ) की रकवा 6.717 हे. ग्राम दरौड़ी की रकबा 2.223 हे. एवं ग्राम आमाझिरिया की रकबा 13.628 हे . निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 693 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ ग्राम- गोरड्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 01.456 हेक्टेयर.

खसरा

शासकीय भूमि (ब) हे. (3)

निजी भूमि (अ) हे. (2)

नम्बर (1)

84

0.048

133

0.056

135

0.092

0.096 140

0.129

196

0.095

199

200

0.106

204

0.040

0.317

232

(3) (1)

(2)

0.018

913

102

0.015

0.159

118

134

0.170

158

0.115

योग .. महायोग

1.360 0.096 (अ+ब) 1.456 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 695 - भू- अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

पूरक अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- जोकिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1) 170

(2) 0.220 0.220

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 697 - भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भाग 1 ]

1131

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

( ख ) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- मनकहरी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.043 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

नम्बर 604

0.043 कुल योग 0.043

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 717- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम - शाहपुर 540

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

अर्जित रकबा (2)

1506

0.064

कुल योग 0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 719- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम- बदरांव गौतमान

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

अशासकीय

(1)

(2)

586

0.008 योग .. 0.008

शासकीय

561

0.036 योग .. 0.036

0.044

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 मार्च 2013

प्र. क- 03-82 - वर्ष- 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 1132

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- बटियागढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- केरबना, गूगराकलां, कैथोरा, पथरिया, तिंदुआ, सैडारा , कुम्हरवार, शेखपुरा , बटियागढखास , बसिया, सरिया.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.144 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-केरबना

0.204

12में से

33में से

0.115 योग .. 0.319

ग्राम-गूगराकलां

0.200

756 में से

0.180

755 में से

0.080

758/3 में से

0.080

758/2में से

758/4 में से

0.080

0.120

758/5 में से

0.080

758/6 में से

786 में से

0.600

787/1 में से

0.210

0.050

789 में से

योग . 1.680

ग्राम-कैथोरा

0.020

2में से

0.250

3 में से

47 में से

0.350

0.010

65 में से

0.380

66 में से

0.050

64/2में से

(2)

(1)

0.220

67/1 में से

0.220

67/2में से

68/4 में से

0.080

0.001

96 में से

0.130

97 में से

0.008

98में से

0.005

99में से

105 में से

0.130

0.070

110/1 में से

0.070

110/2 में से

0.160

114/2में से

0.060

114/3 में से

0.060

114/4 में से

114/5 में से

0.300

0.220

114/6 में से

114/8 में से

0.300

0.120

114/9 में से

0.040

114/14 में से

योग .. 3.254

ग्राम-पथरिया

87/1 में से

0.020

87/2में से

0.020

86 में से

0.120

0.070

31/1 में से

31/2में से

0.080

31/3 में से

0.080

0.004

32में से

85/1 में से

0.110

85/2में से

0.230

84में से

0.050

0.040

83में से

0.005

82में से

0.218

78 में से

75/1 में से

0.320

75/2में से

0.320

0.320

71 में से

0.080

65/1 में से

65/2में से

0.090

0.150

64/1 में से

0.070

64/2में से

0.070

64/3में से

0.004

63/1 में से 1133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

63/2में से

0.004

0.004 63/3में से

0.040 62में से

0.060 59/1 में से

0.060 59/2में से

0.090 56/1 में से

0.100 56/2में से

56/3में से

0.090

0.190 50 में से

योग .. 3.111

ग्राम-तिन्दुआ 103में से

0.128

0.096 102में से

7/1 में से

0.268

0.128 6/2में से

0.156 5 में से

योग .. 0.776

ग्राम-सैडारा 36 में से

0.040

0.234 45में से

0.160 49 में से

0.160 50/1 में से

0.080 50/2में से

0.010 54में से

51 में से

0.100

0.120 53में से

35में से

0.110

0.200 34में से

0.166 31/2में से

29में से

0.150

0.012 28 में से

0.026 239 में से

0.020 22में से

0.080 21/1 में से

0.230 20/1 में से

0.050 20/2में से

0.240 17/1 में से

0.090 257 में से

14में से

0.130

0.100 13में से

(2)

(1)

259में से

0.044

योग 2.552

ग्राम-कुम्हरवारा

0.083

11 में से

0.032

12में से

13में से

0.085

0.030

16 में से

18 में से

0.019

0.060

20में से

0.022

37 में से

35में से

0.140

0.150

34में से

55में से

0.017

0.028

42में से

0.076

43में से

44में से

0.043

0.021

45में से

0.001

51 में से

0.031

49में से

0.029

47 में से

0.130

48 में से

160/1 में से

0.220

0.058

162में से

योग .. 1.275

ग्राम-शेखपुरा

0.207

9 में से

8 में से

0.072

0.016

5 में से

0.154

45में से

0.010

43में से

51 में से

0.332

0.072

52में से

योग .. 0.863

ग्राम- बटियागढ़

0.200

746 में से

0.066

743/1 में से

743/2 में से

0.066

0.066

743/3 में से 1134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2) (1)

0.013 734में से

0.191 733में से

0.010 731 में से

0.126 732में से

0.040 728/1 में से

728/2 में से

0.040

0.060 728/3 में से

0.046 726 में से

724 में से

0.152

0.120 723/1 में से

0.060 723/2में से

0.080 721 में से

0.064 720में से

0.041 718 में से

0.036 717 में से

0.020 656/2में से

0.130 656/1 में से

0.160 652/1 में से

0.070 652/2में से

652/3 में से

0.070 540 में से

0.206

0.022 537 में से

0.040 536 में से

0.176 80 में से

78 में से

0.092

0.068 77 में से

0.040 54में से

0.020 53में से

0.020 52/2में से

0.120 52/3 में से

0.030 52/4 में से

0.064 51 में से

0.034 49/1 में से

0.030 49/2में से

45में से

0.046

0.150 43में से

42में से

0.103

0.145 41 में से

0.232 744 में से

0.005 1111 में से

1110/2 में से

0.150 1110/1 में से

0.150

0.034 1109/2में से

1109/1 में से

0.030

(2)

(1)

0.080

1108/3 में से

0.070

1108/2में से

0.080

1108/1 में से

0.050

1101/2 में से

0.152

1101/1 में से

0.020

1101/3 में से

1100 में से

0.092

0.328

1098 में से

0.084

1097 में से

0.156

1085 में से

0.196

1084 में से

0.030

1089/3 में से

0.064

1089/2में से

1089/1 में से

0.030

0.136

1091 में से

0.700

1090/2में से

0.076

1090/1 में से

613में से

0.198

0.068

612/6 में से

612/8 में से

0.017

0.040

612/4 में से

0.016

612/5 मेंसे

0.040

612/2में से

0.016

612/7 में से

0.066

612/1 में से

0.017

612/3 में से

0.040

610/4 में से

0.066

610/3 में से

0.040

610/2में से

610/1 में से

0.050

0.096

609 में से

0.260

1170 में से

0.068

1171 में से

0.003

1172में से

0.216

1175 में से

0.016

1189 में से

0.096

1190/1 में से

0.120

1190/3 में से

0.120

1190/4 में से

0.200

1191/1 में से

0.056

1194 में से

0.120

1191/2 में से

0.064

1195 में से

0.084

1196 में से 1135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.170 541 में से

542में से

0.110 525/1 में से

0.110

0.100 525/2में से

524में से

0.080

0.035 523/1 में से

0.035 523/2में से

0.003 543में से

544में से

0.030 546 में से

0.005 521/1 में से

0.050 521/2में से

0.050 571 में से

0.004

0.080 477/1 में से

478/2से 11 में से

0.104 572/1 में से

0.030 573/3 में से

0.030

0.080 573 में से

574में से

0.080

0.080 575में से

योग .. 9.737

ग्राम-बसिया

0.080 174/1 में से

0.040 174/2में से

0.001 172में से

0.036 173में से

0.029 175/1 में से

0.028 193में से

0.248 192में से

0.007 206 में से

0.084 191/1 में से

0.060 190/2में से

0.080 189/1 में से

0.080 189/2में से

0.036 188 में से

187 में से

0.060

0.054 185 में से

186 में से

0.054

0.126 229 में से

222/1 में से

0.140 222/2में से

0.080

0.019 228 में से

(2)

(1)

0.130

223/1 में से

223/2में से

0.130

226/1 में से

0.110

237 में से

0.110

0.120

236 में से

0.120

239/1 में से

0.220

240में से

0.008

241 में से

190/1 में से

0.100

2.390

योग

ग्राम-सरिया

0.023

432में से

0.180

433में से

434में से

0.030

0.240

438 में से

0.224

439/1, 2 में से

475में से

0.128

477 में से

0.050

0.064

476 में से

478/1 में से

0.160

478/2में से

479 में से

0.040

0.048

480में से

योग .. 1.187

केरबना

0.319

1.680

गूगर कला

कैथोरा

3.254

3.111

पथरिया

0.776

तिन्दुआ

सैडारा

2.552

1.275

कुम्हरवार

0.863

शेखपुरा

9.737

बटियागढ खास

2.390

बसिया

1.187

सरिया

महायोग 27.144

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचम नगर परियोजना के बांयी तट नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1136

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 सागर म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ-82- वर्ष 2011-2012- संशोधन कार्यालयीन पत्र दिनांक 24 अगस्त 2012 से ग्राम वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह का खसरा नम्बर 1554 एवं 1555 भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा, प्रयोजन , वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल निर्माण में प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- 1 , दिनांक 7 सितम्बर 2012 के पृष्ठ क्रमांक 3341 पर तथा समाचार पत्र आचरण सागर , दिनांक 2 सितम्बर 2012, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश भोपाल 2 सितम्बर 2012 को हुआ है . जिनका जो नंबर 19289/12 है. उक्त प्रकाशन में खसरा क्रमांक 1454, 1455 के स्थान पर 1554 , 1555 प्रकाशित हो गया है, अतः निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

संशोधित उद्घोषणा

ग्राम- वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह पूर्व में प्रकाशित

संशोधित प्रविष्टि खसरा नंबर खसरा नंबर

(1)

(2)

1554

1454

1455

1555

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेगीं.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 291 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- बड़वाह

(ग) ग्राम-गोराड़िया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.445 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

174/3

0.154

0.142

183/1

0.053

218

0.053

221/3

0.032

223/1

0.081

223/4

226

0.028

228

0.134

229

0.113

0.070

233/1

0.084

233/2

0.109

235/9

0.069

237/5

239

0.065

240/1

0.032

241/1

0.105

244/3

0.020

0.069

244/4

0.032

244/5

योग.. 1.445 भाग 1 ]

1137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हीरापुर- चितावद मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन , दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 310 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम-बिरूल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.820 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

193/1/1 193/2/1

0.243 0.577 योग.. 0.820

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मालखेड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 312- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम- बड़वेल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.370 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

201/2 204/1/1 204/1/2

0.200 0.320 0.850 योग.. 1.370

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-15( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 1138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- बिछिया

(ग ) ग्राम- बिरसा, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-200.81 हेक्टर .

रकबा

खसरा नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.20

2

3

0.51

0.33

4

0.36

8

0.22

9/1

9/2

0.15

9/3

0.09

0.60

10/1

0.66

10/2

0.25

10/3

0.52

0.52

11/2

11/3

1.05

12/1

1.69

85/1

0.45

1.40

12/2

12/3

1.70

13

0.30

14

0.44

15

1.33

0.01

16

0.01

17

0.37

57

75

1.08

0.25

21

22

0.30

23

0.62

24

0.73

1.60

25

26

0.18

0.38

28

(2)

(1)

29

0.17

33/1

0.91

0.40

33/2

1.54

40

0.15

41

0.27

34

35

0.52

0.52

36

37

0.70

38

0.83

1.23

39

0.38

42

0.29

43

0.04

44

45

0.38

0.24

46

47

0.91

1.00

48

49

0.52

54

0.31

58

0.95

60

0.36

65

0.16

66

1.41

0.58

67

0.30

68/1

68/2

0.30

0.20

68/3

72

0.98

73

0.07

76

0.58

77

0.59

1.95

78

0.45

85/2

86

0.28

87

0.47

0.71

90

92

0.63

0.40

149/1

149/2

0.40

0.12

204/1

204/2

0.14

0.28

204/3

0.14

204/4 1139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

209/1

0.10

0.10 209/2

209/3

0.13

1.16 93

0.87 96

1.14 97

101

1.55

1.27 104

3.28 111

0.79 114

0.52 116/1

116/2

0.24

0.25 116/3

116/4

0.13 116/5

0.38

0.42 7

1

2.46 216

0.11

0.58 80/456

0.26 34/457

117

0.82

0.40 177/2

0.48 118

0.22 119

120

0.40 121/1

121/2

1.24 121/3

1.00 152/2

1.00 154/1

0.76 122

123/1

0.88

0.01 231

123/2

0.94

0.41 124

185/2

0.12 125

0.38 128

0.67

0.22 126

1.02 394

398

0.52

0.48 127

129

0.63

0.40 195

(2)

(1)

130

0.93

1.10

131

0.12

225

132

1.59

133

1.02

0.07

171

0.32

169

134

0.93

166

0.71

0.30

248

135

0.66

0.58

136

1.48

247

1.50

137

0.12

141/1

0.40

141/2

172/2

0.04

148

1.22

150

0.08

1.76

153

156

0.90

0.17

389

2.00

152/1

0.35

154/2

155

1.19

157

0.39

395

0.30

0.50

408

0.76

410

158

0.24

159

1.32

0.30

249

0.25

160

0.78

161

0.62

162

0.75

163

0.61

164

0.06

168

0.10

396

0.01

165/1

390

0.06

0.50

165/2

167

0.76

0.64

170/1 1140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(1)

(2)

0.31 192

0.16 170/2

172/1

0.10 173

0.64

1.47 176

174/1

0.38

0.38 174/2

177/1

1.68

0.17 177/3

179

0.42

0.08 185/1

185/3

0.66 229

0.17 190/1

0.65 190/2

0.33 191

7.80

0.51 193

194

1.24 200

0.56

0.37 196

197/2

0.16 202/1

0.20 197/1

0.36

0.26 199

397

1.62

0.13 208

0.20 202/2

205

0.67 202/3

0.15 211/1

0.57 211/2

0.95 212

0.52 214

2.55 217/1

217/2

217/3

0.19 217/4

217/5

217/6

218/1

0.41 218/2

1.48 226

227

0.46

0.20 300

(2)

(1)

228/1

0.20

228/3

0.83

253

0.28

228/2

0.80

228/4

0.30

228/5

0.05

230

0.14

232/1

0.30

232/2

235

0.16

250/1

250/2

0.80

250/3

250/4

251/1

0.75

251/2

0.34

0.40

252/2

252/1

0.57

1.20

254

2.07

256

283

1.27

257/2

0.07

267

0.28

0.10

269

258

0.15

0.48

259

260

0.71

0.44

261

262

1.63

263

0.29

0.21

265

266

1.10

268

0.12

271/1

|

1.29

271/2

273

0.01

284

0.45

274

1.16

276

1.16

275

0.38

2.04

277

282

0.95

366

0.02

302

1.54 1141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.18 303

304

0.32 305

0.61 311

0.14 312/1

3.22 312/2

312/3

312/4

386

0.05 387

0.05 391

0.24 414

0.06 392

393/1

3.26 392/2

404/1

1.03 404/2

1.00 405

0.21 406

411

0.54

0.42 412

0.22 427

413

0.41 425

1.57 415

0.88

0.66 416/1

0.27 418

2.67 448

0.80 416/2

416/3

0.52

1.00 416/4

416/5

1.95

0.66 416/6

434

0.34 417

0.74

1.05 419

0.80 423

0.30 429/1

429/2

0.80

0.14 432/1

0.03 432/2

0.12 432/3

0.14 432/4

0.14 432/5

(2)

(1)

432/6

0.18

432/7

0.05

2.47

435

436

1.53

450

0.14

0.98

437

446

0.22

0.86

442

443

0.08

444

0.24

445

0.18

450/459

0.14

0.05

447

0.03

451

449

1.63

4.26

452

453/1

3.11

453/2

0.30

0.40

453/3

272/1

272/2

272/3

272/4

272/5

272/6

272/7

2.93

272/8

272/9

272/10

272/11

272/12

272/13

योग.. 200.81

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हालोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) 1142

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील-बिछिया

(ग ) ग्राम- करंजिया, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-48.58 हे .

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

192

1.02

193/1

1.60

0.40

193/2

0.66

194

0.35

195

0.59

198

196/1

0.17

196/2

0.33

0.25

196/3

0.35

196/4

1.28

197

0.23

240

2.26

199

200

0.05

202

0.14

0.12

203

0.64

219/1

219/2

0.06

0.07

263/2

1.17

205

221/1

0.39

221/2

0.15

0.27

221/3

221/4

0.08

0.17

221/5

221/6

0.15

0.07

221/7

1.65

222

1.54

223

0.78

224

225

0.96

226

0.16

230

1.45

0.62

234

(2)

(1)

0.09

235

237

0.16

0.38

254

0.10

227/1

0.09

227/2

0.26

227/3

0.23

227/4

227/5

0.60

227/6

0.31

227/7

0.52

239

0.11

229/1

0.18

229/2

0.32

231

0.12

0.19

232/3

0.02

243/1

245/1

0.06

247

0.17

0.13

248

0.23

249

0.16

250

257/1

0.07

267/1

0.13

232/1

0.06

232/2

0.16

0.38

233/1

238/1

1.00

233/2

0.37

338/2

0.68

236

0.42

1.10

241

242/2

0.16

0.04

242/1

253

0.03

243/2

0.10

0.06

245/2

0.41

251

257/2

0.18

0.05

267/2

244

0.12

255

0.18

0.40

259

246/1

0.16

0.18

246/2

0.19

246/3

0.40

252

0.05

256

258

0.13 1143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

269

0.17

0.36

265

268

0.30

263/1

0.41

0.17

266

189

0.18

0.07

191

567/1

567/2

1.20

567/3

567/4

567/5

568

0.12

569

3.67

570

0.18

0.37

573/1

571

0.30

0.28

574

572

0.19

0.36

573/2

0.40

575

576

1.34

2.07

579

0.02

583

0.70

584

585

1.95

1.95

586

योग.. 48.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 28- अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा-पत्र क्र. 22 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील-गाडरवारा

(ग) ग्राम- उलथन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.012

10/ 1ज

0.012

कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम पलोहाबड़ा से उल्थन मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 29 - अ-82 वर्ष-2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील -गाडरवारा

(ग) ग्राम- बरांझ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

72/3

0.068

74

0.044

0.022

119/2

0.052

121/5

0.049

121/2

0.235

कुल .

1144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 30 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम- टेकापार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.142 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.073

34/1 , 34/2

0.045

35/2

44/1

0.032

0.036

45

0.045

31/ 1 ख

48

0.038

0.041

49/1,2,3

0.016

50/2,3

0.021

51, 52

0.021

93/4

0.030

92/2, 93/2

0.050

92/1, 93/1

98

0.061

103

0.016

105

0.016

0.006

134/1क , 134/2क

0.093

134/1ख , 134/2ख , 135

0.028

134/1 ग, 134/2 ग

0.020

134/1 घ , 134/2 घ

123, 124, 125 ,

0.093

126/2 , 133

0.032

23, 24

25/7

0.024

0.020

25/8

0.008

25/3

0.056

28, 29

0.012

31/ 1 ड

(2)

(1)

0.036

31/1 घ

0.045

30

0.016

31/1 ग

32/7

0.044

0.018

32/5

32/1

0.018

32/4

0.032 1.142

कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 31 - अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम- अजंसरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.994 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.030

154/1

0.060

154/2

0.030

156/1 , 156/2

0.060

157/1 , 157/2 , 157/3

0.024

158

0.200

168/1 , 170/2 , 172, 173

0.060

168/3क, 168/3 ग

0.120

168/4

0.060

182, 183/2ख , 183/ 2 ग

0.030

168/5क

0.140

175/5 , 183/6

0.020

183/3 ग

0.024

183/3क

183/3घ

0.030

183/3ख

0.052

183/5क

0.024

0.030

171/2

कुल 0.994 1145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 32 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 22 - भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम-खुलरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.498 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.041

480/1 , 775/1

0.016

480/3 , 775/3

0.125

480/6 , 775/6 , 779/2

0.058

775/9

0.029

780/1,2,3

774

0.050

0.012

772/3

0.008

771/3

0.021

772/1,2

0.008

771/2

771/1

0.034

0.050

491

492

0.016 0.030 0.498

493/2, 494/2 , 495/2 कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33 - अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम-लाखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.421 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.170

80

0.052

83/1 , 83/2 , 84

0.020

85/1

54

0.060

0.025

55

0.050

61/1 , 3

0.009

61/9

77/5

0.035

कुल ... 0.421

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 34- अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम- नयागॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

221/1 ,

0.070

221/2 1146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2)

(1)

222/1

0.080

0.130

222/3

0.040

0.320

कुल .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35 - अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधानं हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम- रहली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.773 हेक्टेयर .

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

54

0.090

62

0.035

0.020

63

148

0.004

149

0.004

53/2

0.045

58/ 1 ख

0.040

58/ 1 ग

0.012

60/1 , 60/4 , 60/5

60/2

0.014

0.040

43/2

0.050

61/1 , 61/4

0.028

61/2, 61/3

48/3

0.045

64

0.006

65

0.003

0.006

66

0.014

67

68/2

0.024

0.008

68/3

(1)

(2)

0.070

51/3

0.055

51/2

0.100

50/1 , 51/1

0.060

48/1

0.773

कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 2- अ- 82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2972.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील-शाहपुर

(ग) नगर/ग्राम- माली सिलपटी

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-38

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.439 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टर में)

खसरा नंबर (1)

(2)

0.008

1

0.490

6

0.130

9

10/2

0.110

12/1

0.160

0.048

16/2

0.065

31/2

34

0.310

0.100

39 भाग 1 ]

1147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(1)

(2)

0.013

43/1

50/1

0.036

0.030

50/3

5

0.128

7

0.160

0.080

10/1

10/3

0.130

16/1

0.042

31/1

0.085

33

0.024

0.080

35

40

0.089

43/2

0.007

0.034

50/2

0.080

54/1

योग .. 2.439

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012- भू-अर्जन-2973 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- शाहपुर

(ग) नगर/ ग्राम- गौनापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.173 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.092

18/1

18/2

0.101

0.030

19

(1)

(2)

27/1

0.150

42

0.079

0.209

25/1

25/2

0.043

0.051

44

0.195

23

34

0.118

106/1

0.058

105

0.047

योग .. 1.173

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ-82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2974.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- शाहपुर

(ग) नगर/ग्राम-जामपानी

( घ) पटवारी हल्का नम्बर-37

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.206 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

59/2

0.089

0.074

63/1

63/3

0.073

66

0.071

71

0.090

69/1

0.048 1148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2)

(1)

0.042

69/2

0.066

130/1

0.042

131

132

0.039

0.039

136

0.045

137

0.253

139

160

0.141

182/2

0.090

189

0.077

0.064

190

0.058

191

0.058

192

187

0.096

0.055

193

0.051

195

0.093

197/1

197/2

0.103

0.090

197/3

0.259

209

2.206

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ-82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2975.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- शाहपुर

(ग) नगर/ग्राम- सिलपटी

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-39

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 1.085 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

'(1)

201/1

0.101

201/4

0.023

202/1

0.021

0.048

211/1

0.082

211/2

0.156

211/3

211/4

0.108

454

0.153

457

0.393

योग .. 1.085

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोखा रै . जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ-82- वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2976. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- शाहपुर

(ग) नगर/ ग्राम- मोखामाल

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-36

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.301 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नंबर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.140

186

0.100

187/1

187/2

0.092 1149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

189

0.105

0.160

190

0.120

192

0.080

193

195

0.076

197/1

0.046

0.062

197/2

0.240

197/3

0.080

199/2

योग .. 1.301

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7- अ-82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2977.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- शाहपुर

( ग) नगर/ग्राम- हरदू

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-40

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-61.428 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.070

91/1

91/2

0.218

92/1

0.480

0.288

116

113

0.192

112

0.176

(1)

(2)

0.290

0.024

111/2

0.182

110

109

0.029

0.010

108

0.188

118/2

0.025

118/3

63

0.240

4.384

11/2

1.416

0.606

11/3

0.405

11/4

11/5

2.023

9

0.559

0.485

8/1

0.484

8/2

8/3

0.484

7/1

0.755

0.445

7/2

6

1.085

2/1

1.288

2/2

0.015

0.025

2/3

2.023

2/4

1.983

18

19/2

0.838

20/1

1.109

0.665

20/2

21

0.995

22/1

0.506

0.505

17

1.011

16/1

0.931

1.012

16/2

0.364

16/3

15

1.486

14

0.534

13

0.737

23

0.882

24

1.197

1.821

25

26

2.104

27

0.316

28

0.276

0.111

31

32

0.255

0.500

34/1

0.069

34/2 1150

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2) (1)

37

0.745

0.785 38

39

0.814

0.339 40

0.372 41

0.254 42

0.188 75

0.453 76

0.290 77/1

0.700 77/2

78

0.370

0.435 79/1

0.435 79/2

1.222 80

0.737 81

82

0.789 83

0.850 84

0.547

0.717 85

88

0.700

1.234 90

0.476 91/1

0.328 91/2

0.120 92/1

0.307 92/2

1.554 93

0.450 94

0.761 95/1

0.380 95/2

96

1.133 97

0.858

0.755 98/1

0.604 98/3

99

0.313

0.050 74/1

0.030 74/2

100

0.384

0.010 101

0.838 19/1

योग 61.428 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोखा रै. जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012- भू-अर्जन- 2978.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- शाहपुर

(ग) नगर/ ग्राम- मौखा रैयत

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-36

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 18.853 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

104/1

0.435

0.212

104/3

0.068

104/4

84/1

0.182

84/3

0.010

0.128

90/2

91/1

0.340

0.310

91/2

0.037

91/3

0.177

91/4

0.110

93/1

93/2

0.567 भाग 1 ]

1151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(2) (1)

0.102 93/3

94

0.691

0.176 98

102/2

0.301 102/1

0.230

0.040 19

104/1

0.735

0.754 91/1

91/2

0.547

0.070 91/3

0.228 91/4

0.700 93/1

93/3

1.806 93/4

1.012

0.405 93/5

2.359 100

102/1

0.188 103/1

0.953 103/2

0.952 103/3

0.952

0.089 82

0.192 94

0.182 95

96/1

0.100

0.300 89/3

0.073 89/4

3/1

0.056 3/3

0.089 3/4

0.110

0.182 5/1

0.072 5/3

18

0.032

0.070 4

20

0.190

0.240 29

0.024 28/2

0.040 28/3

28/5

0.028 (1)

(2)

32

0.192

0.072

35/1

0.063

35/2

0.020

35/3

0.108

35/4

34

0.060

0.048

36/1

0.062

39/2

37/2

0.105

0.059

39/4

36/3

0.014

0.060

39/5

45/4

0.086

0.006

45/5

0.052

40

योग .. 18.853

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन- 2971.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- शाहपुर 1152

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

(ग) नगर/ग्राम- पौसेरा

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-40

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.925 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा नंबर

(हेक्टर में) (1)

(2) 4/1

0.087

0.036 4/5

0.067 3/1

0.102 7

8

0.060 9/1

0.054 23/1

0.034 23/5

0.054

0.028 23/6

0.048 23/7

23/8

0.031

0.088 30/1, 30/2

0.051 26/2

0.160 29

33

0.036

0.036 34

31/1

0.080

0.084 31/2

0.044 64/2

0.035 65/1

0.022 65/2

0.022 65/3

73

0.079 77

0.052

0.055 78/1

0.055 78/2

80

0.124 76

0.056

0.050 89

0.056 91

[भाग 1

(2)

(1)

0.088

98

100/1

0.061

0.050

100/2

0.048

100/3

100/4

0.026

100/5

0.049

104

0.036

105/1

0.061

0.051

105/2

0.087

135/1

135/3

0.062

0.087

131/1

0.017

131/2

0.017

131/3

0.047

131/5

0.017

131/4

0.052

132/1

0.033

133/1

0.195

83/1

25/1

0.055

योग .. 2.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur , the 8th March 2013

No. 309 - Confdl . 2013 - II - 3-1-2013 . Judicial Officers ' Training & Research Institute , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Induction Course ( Final Phase) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2012 Batch from 1st April 2013 to 27th April 2013 in the Institute. Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course,-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 9:30 a . m . on 1st April 2013 in the Lecture Room of JOTRI atJabalpur.

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall bring with them one copy each of the following , if delivered/ prepared during their Third Phase Practical Exercise:-

(i) Judgments in Civil and Criminal cases (preferably, contested) ;

Issues;

(ii)

(iii) Charge;

Examination of accused ;

(iv)

(v) The notes prepared by them during Third Phase Practical Exercise ; and

(vi) Notes prepared by them during programmes under the aegis of District Legal Services Authority , attended/ conducted by them .

5. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided by the High court .

1153 6. The participants may send legal problems which they want to the addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4 participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute . The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles .

9 . The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitied to T.A. & D.A. as per rules . However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

10. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

By order of Hon'ble the Chief Justice , SUBHASH KAKADE , Registrar General .

1154

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 279- गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

नाम

कहांसे क्र.

(3) (1)

(2)

इंदौर 1. श्री शम्भूदयाल दुबे, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , इंदौर वृत्त, इंदौर.

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहांको

(5)

(4)

जबलपुर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.

नोट : - श्री शम्भू दयाल दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के पद पर रहते हुये निरीक्षण एवं सतर्कता प्रकोष्ठ, उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर के साथ सम्बद्ध रहेंगे .

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 311 -गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : - नाम

कहां से क्र.

(3) (2)

(1)

नरसिंहपुर 1. श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर.

अलीराजपुर 2. श्री अशोक कुमार जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को

(4)

(5)

जबलपुर

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( आई.एल.आर. एवं परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , म. प्र . जबलपुर की हैसियत से , श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

इंदौर

जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) इंदौर वृत्त, इंदौर की हैसियत से, श्री शम्भूदयाल दुबे के स्थान पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. C- 2170-दो-2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 11 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित. अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 मार्च 2013 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2172-दो- 2-18- ए-2009 .- श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 3 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-2174-दो-2-19- ए-2009 .- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 2176-दो-2-50-2010 .- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 1 जनवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C- 2180-दो- 2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2012 तक पांच दिन का अर्द्धवेतन अवकाश, अवकाश की पात्रता एवं नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामकुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2182-दो-2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 1 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उस दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2184- दो- 2-53-2009.- श्री एम. पी . एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 9 जनवरी 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस.अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

1156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. C- 2240-दो-2-109-2006 .- श्री पी.एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2245-दो- 2-32-2010 .- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 4 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C- 2247-दो-2-82-2006.- श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 7 से 8 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 2249- दो- 2-53-2009.- श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 14 से 16 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 13 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2251-दो- 2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 2253- दो-2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 21 से 22 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च , 2013

क्र. D - 1237- दो - 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में 12 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1239- दो- 2-20-2011.- श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 09 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2288- दो- 2-18-2009.- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2302-दो- 2-37-2010 .- श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 4 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ..

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त क्षत्रिय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2304-दो- 2-82-2006.- श्री मुकेश सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 7 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2306-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन . पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

1158

क्र. C- 2308-दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 5 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2310-दो- 2-51-2011.- श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 फरवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C- 2312-दो- 2-30-2012 .- श्री पी. एस . कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25,26 एवं 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. C- 2314-दो-3-47-2003.- श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 जनवरी 2013 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2318-दो- 2-41-2000 .- श्री ए. के. श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव , जिला एवं न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2327- दो- 2-38-2010 .- श्री राजीव दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2329- दो- 2-36-2008.- श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 से 27 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

क्र. C- 2340- दो - 2-45-2011 .- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C- 2342- दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C - 2344- दो- 3-93-86.- श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20-1-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच.एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

1159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. C- 2346- दो- 3-226-86.-डॉ. मुहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 11 से 20 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. मुहम्मद शमीम , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मुहम्मद शमीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2348-दो-3-21-87.- श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2350-दो-2-28-2009.- श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2355-दो-3-34-99.- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 12 से 14 फरवरी 2013 तक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

1160

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2357- दो - 2-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 28 से 30 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1259- दो- 2-53-2007.- श्री आर . के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[ भाग 1 जबलपुर दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. C- 2437-दो-2-5-2011.-श्री पी. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2439-दो- 3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 26 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2441-दो- 2-45-2011 .- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1161

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 1373-दो- 2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. C- 1977- दो- 3-10-2012 .- श्री एन . के. जैन, ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1979-दो- 2-57-12 .- श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक. - 1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 06 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक. - 1 ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक. - 1 ) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. C- 2033- दो-2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी . श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. C- 2178- दो-2-34-2012 .- श्री आर . सी. श्रीवास्तव, ओ. एस . डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 से 4 मार्च 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ . एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. C -2242-दो-2-10-2006.- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 18 से 22 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

1162

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी . एस . परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. D- 1261- दो - 2-37-2011 .- श्री सी. व्ही . सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 13 से 22 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी . व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. ए- 847-तीन-6-2-2012.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है , को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-

राजस्व

पदस्थापना

सारणी न्यायिक दण्डाधिकारी

जिला

का स्थान

प्रथम श्रेणी

(3)

(2)

(4) (1)

मंदसौर

मंदसौर 1 श्री भूपेन्द्र नकवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंदसौर.

मंदसौर

मंदसौर

2 श्री मनीष भट्ट, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.

(3)

(4) (2)

(1)

मंदसौर

मंदसौर 3 श्री महेश कुमार माली, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.

मंदसौर

मंदसौर 4 श्री सुभाष सुनहरे, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंदसौर.

मंदसौर

मंदसौर

5 श्री सज्जन सिंह सिसोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंदसौर.

मंदसौर

सीतामउ

6 श्री राजेन्द्र देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सीतामउ मंदसौर.

गरोठ

मंदसौर 7 कु. सीता कनोजे, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.

गरोठ

मंदसौर 8 श्री नीलेश यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.

सिवनी

सिवनी

9 श्री सचिन ज्योतिषी, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सिवनी.

सिवनी

सिवनी 10 श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवनी.

बुरहानपुर

बुरहानपुर

11 श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , बुरहानपुर.

बुरहानपुर

बुरहानपुर

12 श्री महेन्द्र मांगोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बुरहानपुर.

पन्ना

पन्ना

13 श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पन्ना.

पन्ना

पन्ना

14 श्री पंकज जायसवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पन्ना.

भाग 1 ]

1163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

(4) (2)

(1)

(3)

मंडला

नैनपुर

15 श्री हेमराज सनोडिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , नैनपुर, मंडला.

मंडला

मंडला 16 श्री महेन्द्र कुमार उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंडला.

ब्यावरा

राजगढ़ 17 श्री अजीत कुमार तिर्की, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ब्यावरा , राजगढ़ .

टीकमगढ़

टीकमगढ़

18 श्री तरूण सिंह , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ .

टीकमगढ़ टीकमगढ़ 19 श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.

टीकमगढ़ टीकमगढ़ 20 श्री गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.

टीकमगढ़

टीकमगढ़

21 श्री विपिन सिंह भदोरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.

(2)

(4)

(3)

(1)

22

टीकमगढ़

टीकमगढ़

श्री विवेक कुमार पाठक, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ .

ओरछा

टीकमगढ़ 23 श्री उत्सव चतुर्वेदी , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ओरछा, टीकमगढ़.

24

टीकमगढ़

निवाड़ी

श्रीमती बरखा दिनकर, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , निवाड़ी, टीकमगढ़.

खंडवा

खंडवा 25 श्री अनिल चौहान , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.

खंडवा

खंडवा 26 श्री नीलेश कुमार जिरेती, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.

खंडवा

खंडवा

27 श्री दिनेश देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , पू. नि. खंडवा.

खंडवा

खंडवा 28 श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , पू. नि. खंडवा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .

निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2013

फा.क्र . 2 - वि.निर्वा. - 2009-4-128- शुद्धि- पत्र.- मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 9, दिनांक 01 मार्च 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक " 82 - MP - LA- ( 2/2009 ) - 2012 दिनांक 05 फरवरी 2013 " के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

" 82/MP - LA/ ( 2/2009 ) /2012 दिनांक 31 मई, 2012"

एस. एस. बंसल , अपर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 31st May 2012- 10 Jyaistha , 1934 ( Saka )

NOTIFICATION

No. 82/MP - LA/ (2/2009)/2012.-In pursuancemance of sub- section of 2 (b) of Section 116 C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/ order of the Supreme Court of India in Civil Appeal No.- 6336 of 2010 , dated 22nd February 2012 against the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur Bench dated 10th May 2010 in Election Petition No.2 of 2009 ( Chandbhan Bhaiya , Appellant Vs. Shri Jayant Kumar and Others Respondents) .

By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .

1164

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , मध्यप्रदेश एवं राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 290 - भू-अर्जन- हातोद- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- हातोद

(ग) नगर/ग्राम- पालाखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-152.980 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

205/2पैकी

0.130

211 पैकी

0.100

0.648

215 पैकी

232/2 पैकी

1.085

0.253

233/1/2/2/1

233/1/2/2/2

0.253

233/2पैकी

1.669

0.506

234/2 पैकी

234/3

2.529

1.894

235/1

1.890

235/2

236/1 पैकी

1.274

2.193

236/2 पैकी

237/1

0.162

0.081

237/2

237/3

0.081

237/4

0.081

0.81

237/5

0.073

237/6

237/7

0.445

237/8

0.445

(2)

(1)

0.445

237/9

237/10

0.332

238/2पैकी

0.345

238/3 पैकी

0.035

0.332

246/1 पैकी

246/2

2.704

247/2

4.300

205/1

0.086

247/3/1

0.677

0.253

247/3/2

247/4

0.587

0.338

247/5/1

0.245

247/5/2

247/6 पैकी

0.701

247/7

0.930

2.104

248/1

245 पैकी

0.130

244/1 पैकी

0.077

248/2

1.538

249/1

0.104

0.425

249/2

250/2 पैकी

0.545

250/1 पैकी

4.018

252/1/1

2.592

252/1/2/1

0.047

252/1/2/2

0.885

252/2

2.529

252/3

1.182

0.607

254/1 पैकी

0.235

254/2

0.113

255/1/1/1

255/1/1/2

0.150

255/1/2/1

0.292

255/1/2/2

0.101

256/2/1

0.276

256/2/2

0.154

0.085

256/2/3

257/1 पैकी

0.724

1.206

257/2/1

257/2/2

1.015

255/2

0.101 1165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.284 257/3/1

0.506 257/3/2

0.012 256/1/1

0.012 256/1/2

258/1/1

1.113 258/1/2

1.113

1.113 258/1/3

1.113 258/1/4

258/2

1.145 258/3

0.292

0.329 259/1

259/2

0.311 260

1.611 261

2.343 262/1

1.117 262/2

1.052

1.023 263/1

263/2/1

0.253 263/2/2

0.253

0.517 263/2/3

264पैकी

1.385 266/3/2 पैकी

0.713 266/3/3

2.630

1.909 267 पैकी

0.425 268 पैकी

269 पैकी

1.627

0.200 270/1

270/2

0.100

0.100 270/3

0.200 270/4

270/5

0.200

0.200 270/6

0.200 270/7

270/8

0.100

0.200 270/9

0.123 270/10

271/1/1/1

1.138

0.370 271/1/1/2

0.370 271/1/1/3

1.028 271/1/2

2.000 247/1/1

(2)

(1)

1.265

247/1/2

271/2/1 पैकी

1.942

271/2/2

2.501

0.028

271/2/3

285/1/1

0.698

285/1/2

0.061

0.253

285/2/1

285/2/2 पैकी

0.688

285/3/1

0.253

285/3/2/1

0.127

285/3/2/2

0.127

0.253

285/3/2/3

285/3/2/4

0.253

285/3/2/5 पैकी

0.040

0.352

285/5 पैकी

286/1/1/1/1

0.815

0.237

286/1/1/1/2

286/1/1/2/1

0.093

0.022

286/1/1/2/2

286/1/1/2/3

0.160

286/1/1/3/1

0.106

0.088

286/1/1/3/2

0.041

286/1/1/4

286/1/2

1.955

286/1/3/1/1

0.759

0.127

286/1/3/1/2

0.094

286/1/3/1/3

286/1/3/2 पैकी

0.875

286/1/4 पैकी

0.100

0.170

286/2/1/1

0.166

286/2/2/2

286/2/3/1

0.170

286/2/1/2

0.363

286/2/2/1

0.366

0.363

286/2/3/2

286/2/4/1 पैकी

0.195

286/2/4/2 पैकी

0.018

286/2/5/2 पैकी

0.420

0.235

286/3/1

0.210

286/3/2

286/3/3

0.243 1166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013

(1)

(2) 286/3/4

0.316

0.563 286/3/5/1

286/3/5/2

0.759 286/3/6

0.304

0.243 287/1

287/2

0.162 287/3

0.016

0.705 288/1/1/1/1

0.306 288/1/1/1/2

288/1/1/2

1.012 288/1/2/1

1.011 288/1/2/2

1.012 288/1/3/1

1.760

2.226 288/1/3/2/1

0.304 288/1/3/2/2

288/2

0.898

1.854 289/1

289/2/1

0.672

0.676 289/2/2

0.253 289/3/1

289/3/2

0.257 290 पैकी

1.304

2.926 293/1/1

0.127 293/1/2

0.253 293/1/3

293/1/4

0.253

0.633 293/1/5

4.069 293/2पैकी

293/3/1 पैकी

1.525

1.781 295

296/1

0.757

1.841 296/2

297/1/1

0.914

0.308 297/1/2

0.607 297/2

0.611 297/3

298

0.570

0.100 299/2पैकी

301/1/1 पैकी

1.872 301/1 पैकी

0.539 (1)

(2)

301/1/2 पैकी

0.190

0.050

303/2पैकी

305 पैकी

0.850

306/1 पैकी

0.769

306/2

0.809

0.510

307/1

307/2

0.510

0.445

308

0.243

307/3

309/1

0.606

309/2

0.303

0.758

309/3

309/4

0.154

294

3.217

310/1

3.129

310/2

1.263

312

0.158

313

1.392

0.501

314/1

314/2

1.392

0.502

314/3

315/1

0.449

315/2 पैकी

0.587

315/3 पैकी

0.142

0.040

315/4 पैकी

316/1 पैकी

0.162

316/2पैकी

0.050

251 पैकी

0.120

152.980

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल परियोजना संभाग, इन्दौर की आवासीय योजना बाबद्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन शाखा अनुभाग , हातोद, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-04-05.14.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-04-05.14.Ordinary.