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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 14]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013- चैत्र 15, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013
क्र. ई- 5-613 - आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस . , आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 12 से 20 मार्च 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
3. अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2013
क्र. ई - 5-823 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस. , उपसचिव, म. प्र. शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 18 से 28 फरवरी 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
1077
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
1078
2. अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. ई- 5-883 - आयएएस लीव पांच एक.- ( 1 ) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , बिजावर जिला - छतरपुर को दिनांक 15 से 23 मार्च 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
2. अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बिजावर जिला- छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्य द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-816 - आयएएस लीव पांच एक.- ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 28 जून से 5 जुलाई 2012 तक आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
2. अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-890 - आयएएस लीव पांच एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा , जिला ग्वालियर कोदिनांक 25 से 30 मार्च 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 एवं 31 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
2. श्री अनुराग चौधरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बृजेश सक्सेना, राप्रसे डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी , भितरवार जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
3. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
4. श्री अनुराग चौधरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बृजेश सक्सेना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
5. अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-892 - आयएएस लीव पांच एक. -( 1 ) श्री आशीष सिंह, आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , बैहर, जिला बालाघाट को दिनांक 18 से 28 मार्च 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 मार्च 2013 एवं 29 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.
2. अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बैहर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
3. अवकाश काल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. ई- 5-855 - आयएएस लीव पांच एक. श्री अशोक देशवाल, आयएएस. , तत्का. अपर आबकारी आयुक्त, म. प्र. ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2013 द्वारा दिनांक 5 से 11 जनवरी 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उपभोग न किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव. " कार्मिक ".
भाग 1 ]
1079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस - ब( एक).-( मेरिट क्र. 43 ) , राज्य शासन , कु. शुभांगी पालो पिता श्री सुशील कुमार पालो को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला नबरंगपुर ( ओडिशा ) है . उसकी जन्मतिथि 12 नवम्बर 1988 है.
फा. क्र. 17 (ई ) 73-2013 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिलेश पंड्या, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपी जाती है तथा उनके स्थान पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी , को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है .
फा. क्रमांक 3 ( ए) 15-2005- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री योगेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है .
फा. क्रमांक 3 ( ए) 15-2005- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
फा. क्रमांक 17 (ई ) 67-2008 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है:-
क्र. नाम तथा पद
नवीन पदस्थापना
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, इंदौर ( श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर) .
1. श्रीमती नीलम शुक्ला, 12वें सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 , इंदौर.
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, मंदसौर ( श्री विजय सिंह कावछा के स्थान पर) .
2. श्री सुशील कुमार जोशी, 18वें सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर.
फा. क्रमांक4-1-2002- इक्कीस- ब( एक).- उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री गिरीश कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अनुसार द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर के पद पर नियुक्त किया गया था, के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 15 मार्च 2013 को मान्य करते हुए उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013
फा. क्रमांक 1013 - इक्कीस ब( दो) 13.- राज्य शासन श्री लक्ष्मण भैया चौहान , नोटरी तहसील कराहल, जिला श्योपुर ( म. प्र. ) के विरुद्ध श्री गोपाल मूर्ती दुवै , अधिवक्ता द्वारा नोटरी नियम के अंतर्गत की गई शिकायत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर ( म. प्र. ) के जांच प्रतिवेदन के आधार पर, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (12) (ख ) ( iii) के अंतर्गत सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति ओर गंभीरता के अनुसार एतद्वारा चेतावनी देता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013
क्र. एफ 1 (ए) 88-2008- ब- 2- दो. श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, दतिया को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 782/13 , दिनांक 18 मार्च 2013 द्वारा दिनांक 30 मार्च से 12 अप्रैल 2013 तक, चौदह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् " अण्डमान - निकोबार " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री चन्द्रशेखर सोलंकी
2. डॉ. दीप शिखा माथुर
3. मास्टर आरव
स्वयं पत्नी पुत्र
2. उक्त यात्रा हेतु श्री चन्द्रशेखर सोलंकी , भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.
1080
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013
क्र. एफ- 11-2-2011 - सात- शा-6.- भारत सरकार , गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-3-2012 - एम एण्ड जी दिनांक 26 फरवरी 2013 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन एतद्वारा भोपाल जिले के ग्राम " बैरागढ़ " का नाम परिवर्तित कर " संत हिरदाराम नगर " करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013
क्र. एफ - 11-2-2011 - सात- शा- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2-2011 - सात- शा-6 , दिनांक 3 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 3rd April 2013
No. F. - 11-2-2011 - VII - 6.- In pursuance of no objection conveyed by Govt . of India , Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-3-2012 - M &G dated 26th February 2013 the State Government hereby change the name of village of " BAIRAGADH " district Bhopal as " SANT HIRDARAM NAGAR " with immediate effect .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy .
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013
क्र. एफ- 3-82-2011- बत्तीस. - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) की धारा 23" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ- 3-82- 2011 - बत्तीस, दिनांक 8 नवम्बर 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
1
खसरा क्र.
ग्राम
क्रमांक
क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.0084
ग्राम
692,
1.
3.2816 झिझरी.
692,
2.90
699,
700
0.008
700
0.512
2.00
703 एवं 704
3.84
705/1
39.86
705/1
2.94
722/1 -क
एवं ख
27.6936
722/1 क एवं ख
2.53
723
85.5636
योग ..
2. उक्त उपांतरण कटनी विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग
(6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
आवासीय
सार्व. एवं अर्ध सार्व.
आवासीय
कृषि
आवासीय
कृषि
आवासीय
उद्योग
आवासीय
कृषि
आवासीय
कृषि
आवासीय
अल्प आवासीय धनत्व
आवासीय
कृषि
आवासीय
अल्प आवासीय धनत्व
आवासीय
कृषि
आवासीय
कृषि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
1081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 12 मार्च 2013
क्र. - क्यू- ए.पी.डी.2013-4484 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं , आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला विदिशा, " कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा " में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं: -
मण्डी अधिनियम की धारा क्र.
(4)
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)
नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (2)
(1)
1972 की धारा 11 ( 5) 1
मा. श्री हरि सिंह रघुवंशी, विधायक विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा.
श्री भगवान दास अहिरवार नि. लुहांगी रोड विदिशा.
1972 की धारा 11 ( 5)
विपणन सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा
2 श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसायटी, विदिशा.
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी).
कार्यालय , श्रम पदाधिकारी, श्रम उपसंभाग अनूपपुर, जिला- अनूपपुर , मध्यप्रदेश अनूपपुर, दिनांक 18 मार्च 2013
क्र.- नवम- श्र.उ.सं.अ. 2012-199.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) द्वारा प्रदत्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ. 14- ( ई ) 6-98 - ए-16 , दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत मैं श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी अनूपपुर अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूं. जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी: -
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
(3)
(2)
क्र. (1)
साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13 ( 1 ) स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम
शनिवार 1
बिजुरी
नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं नगरपालिका परिषद के चारों ओर 3 किलोमीटर तक की परिधि में यह बंद दिन प्रभावशील होगा.
संध्या सिंह , श्रम पदाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , स्थानीय निर्वाचन, जिला उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र.- स्था. निर्वा.- स्टोर- मण्डी- 12-26-26-603.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड च , ज एवं झ के अन्तर्गत कृषि विभाग , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा जिला भूमि विकास बैंक 1082
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
के निम्न दर्शित सदस्यों को कालम ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
क्र.
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (4)
जिला भूमि विकास बैंक (5)
कृषिविभाग (3)
मण्डी समिति का नाम (2)
(1)
श्री किशन सिंहजी भटोल , अध्यक्ष
श्री शंकरलालजी आंजना, उपाध्यक्ष
1 कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन श्री बी.एस. अर्गल, अनुविभागीय कृषि अधि. उज्जैन.
श्री रमेश चन्द्रजी पण्ड्या, संचालक श्री सुकूमालजी जैन , संचालक 2 कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर श्री आर. एस. गुजराती , सहा . भूमि संर. अधि. बड़नगर.
श्री किशोर लालजी मेहता, संचालक श्री किशन सिंहजी भटोल , अध्यक्ष 3 कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर श्री अश्विनी झारिया , सहा . भूमि संर. अधि. ( नघाया) महिदपुर.
श्री राजपाल सिंह सिसोदिया, संचालक श्री करण सिंह जी कुम्हार्डी, संचालक 4 कृषि उपज मंडी समिति, तराना
श्री के. एन. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तराना.
श्री रूगनाथ सिंहजी पंवार, संचालक 5 कृषि उपज मंडी समिति, खाचरोद
श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष
श्री सी. एस. सिसोदिया, अनु. कृषि अधिकारी , खाचरोद.
श्री बालूसिंहजी आंजना, संचालक 6 कृषि उपज मंडी समिति, नागदा
श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष
श्री आर.एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.
श्री किशन सिंहजी भटोल , अध्यक्ष
श्री दिनेश जी परिहार, संचालक
7 कृषि उपज मंडी समिति, उन्हेल श्री शशिरंजन भट्ट वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2013
क्र. - गन्ना-एस- 3- क्षे.रा. श्रीजी-12-13-122.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-
क्षेत्र जिला/तहसील
क्रय केन्द्र
क्र.
ग्रामोंकी संख्या
(हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
3825.234
53
1
फैक्ट्री गेट
बैतूल/बैतूल
11
227.111 2
फैक्ट्री गेट
बैतूल/घोड़ाडोंगरी
174.482 3
9
फैक्ट्री गेट
बैतूल/चिचोली
2407.407
52
4
फैक्ट्री गेट
बैतूल/आमला
125
6634.234
योग ..
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
1083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
पौधा
प्रथम क्र.
गांव का नाम
रैटून
(3)
(4) (2)
(1)
202.024 1
272.975
बैतूल बाजार
9.311
20.951 2 बयावाड़ी
13.056
15.991 3 भरकावाड़ी
4
10.121
3.643 लोहारिया
7.287 5
15.587
बघोली
12.145
12.550
6
गौंडीगौला
42.307 7
41.902
सोहागपुर
24.898
19.433
श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर गन्ना क्षेत्र आरजन
तहसीलवार एवं ग्रामवार गन्ना क्षेत्रफल विवरण सीजन 2012-13 ( हैक्टेअर में )
द्वितीय
तहसील का कुल योग कृषकों की
संख्या
नाम रैटून
(6)
(8) (5)
(7)
716.699
241.700
309
बैतूल 33.903
3.641
28
बैतूल 43.217
14.170
27
बैतूल 22.873
9.109
13
बैतूल 24.898
2.024
30
बैतूल 24.695
27
बैतूल 132.791
48.582
94
बैतूल
26
71.051
26.720
8 मिलानपुर
13.765
23.481 9
जावरा
19.433 10
13.461
आरूल
21.862 11
20.647
बाजपुर
8.704
9.311
12
रतनपुर
13
8.906
5.668 बुंडाला
2.429 14
कन्नडगांव
11.133
16.194
7.894
बैतूल 3.643
35
40.889
बैतूल 45.343
12.449
29
बैतूल
36
74.087
31.578
बैतूल
22
28.136
10.121
बैतूल 18.623
22
33.197
बैतूल 26.922
23
13.360
बैतूल 41.092
37
17.004
15
लाखापुर
19.433 16
23.076
काजीजामठी
10.323
8.502
17 भीलावाड़ी
5.668
12.550
18 मोवाड़
42.813
81.072
19
मलकापुर
13.360
28.137
20
भैंसदेही
19.433 21
29.352
खेड़ी
11.336 22
6.882
केलापुर
21.457 23
खंडारा
43.421
2.631
8.299
24 राठीपुर
10.627 25
बरसाली
16.902
14.979 26
उमरीजागीर
11.538
27.935
11.538 27
बैतूल
28
51.012
28.947 टिकारी
0.809
15.991
29
हमलापुर
बैतूल
47
60.525
18.016
बैतूल 27.124
8.299
27
बैतूल 15.708
33.926
26
बैतूल
102
131.578
255.463
बैतूल
33
78.743
37.246
बैतूल
31
67.914
116.699
बैतूल
21
24.695
6.477
बैतूल 132.995
48
68.117
बैतूल 25.1
21
14.170
बैतूल
28
14.777
42.306
बैतूल
30
22.064
48.581
बैतूल 40.080
79.553
27
बैतूल
42
32.995
112.954
बैतूल 42.913
23
26.113
बैतूल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
1084
(4) (2)
(1)
(3)
12.145
12.753
30 बोड़ना
46.761 बडोरा
60.222
31
46.255
30.668 32 दनोरा
10.728
9.919
गेंडा
33
25.708
41.497
34
भडूस
20.445
33.400
35
महदगांव
47.975 36
44.534
कोसमी
23.684 टेमनी
17.206
37
46.558
37.651
38 भोगीतेड़ा
17.004
17.813
सेहरा
39
7.489
9.311
40 डोंडवाड़ा
22.064
20.242
41
भयावाड़ी
15.182
5.668
42 खेड़ी (सोंवलीगढ )
31.983
23.684
43 खापरखेड़ा
14.777
15.182
44
माथनी
28.137
22.874
45 मंडई बुजूर्ग
10.526
15.384
46
छोटी मंडई
33.400
37.044 47 कोदाराटी
11.740 48 डोकियापाढर
14.979
22.267
14.574
लापाझिरी
49
16.194
17.004
50
सिल्लौट
42.914 51
37.854
हिवरखेड़ी
11.538
8.097
52 रातामाटी
5.263
4.048 53 चांदबेड़ा
1189.650
1417.787
योग
गांव का नाम
पौधा
प्रथम क्र.
रैटून
(4)
(3)
(2)
(1)
13.36
6.882
1
जुवाड़ी
5.668
5.668
2
मेहकार
9.311
2.024
3
आमढाना
2.024
1.214
4
कोयलारी
14.17
18.623 5
छुरी
4.048
9.311 6
भयावाड़ी
7.287
17.813 7 हीरावाड़ी
(6)
(7)
(8) (5)
2.429
27.327
34
बैतूल 137.347
30.364
79
बैतूल 117.813
40.890
58
बैतूल
21
30.97
10.323
बैतूल
54
34.008
101.213
बैतूल
97
84.209
30.364
बैतूल 108.703
54
16.194
बैतूल 44.533
3.643
25
बैतूल 15.182
64
99.391
बैतूल
22
43.319
8.502
बैतूल
18
21.253
4.453
बैतूल 48.783
22
6.477
बैतूल 25.91
5.060
17
बैतूल
35
58.096
2.429
बैतूल
26
1.619
31.578
बैतूल 56.679
31
5.668
बैतूल
32
4.038
29.948
बैतूल
37
70.444
बैतूल
17
26.719
बैतूल 36.841
24
बैतूल
21
40.080
6.882
बैतूल 108.905
85
28.137
बैतूल 22.873
35
3.238
बैतूल
8
10.930
1.619
बैतूल
2180
3825.234
1217.797
तहसील का द्वितीय कुल योग कृषकोंकी
नाम
संख्या
रैटून
(8) (6)
(7)
(5)
41.699
21.457
9
घोड़ाडोंगरी
10
11.336
घोड़ाडोंगरी
14
11.335
घोड़ाडोंगरी
1
6.072
2.834
घोड़ाडोंगरी
16
46.558
13.765
घोड़ाडोंगरी 14.168
0.809
14
घोड़ाडोंगरी
24
0.809
25.909
घोड़ाडोंगरी 1085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(4)
(3)
(1)
(2)
4.453 8
2.631
कुही
नीमपानी
3.238
8.906 9
18.623 10
12.145
डोलीढाना
11
4.453
6.68 छुरी
114.772 योग
63.76
पौधा
गांव का नाम
क्र.
प्रथम रैटून (2)
(3)
(4) (1)
13.967
10.728
1
चिचोली
5.263
4.655 2 जोड़ीढाना
10.323
9.919 3
जोगली
7.085 4
8.299
मिरजापुर
8.097 5
7.287
नसीराबाद
11.336 6
बोरी
2.024
7
11.74
19.433 गोंडूमंडई
12.55 8
6.477
निवाड़ी
4.048 9
5.263
मलांजपुर
67.404
91.09 योग .
पौधा
गांव का नाम
क्र.
प्रथम रैटून (2)
(4)
(3)
(1)
7.287 1
10.121
नांदपुर
17.611
2.429 2 बोड़खी
26.315 3
23.481
आमला
25.910
23.886
4 तोरनवाड़ा
55.870 5
28.947
परसोड़ी
8.805 6
9.008
खिरकीखुर्द
7
44.939
72.469 खापाखतेड़ा
22.267
20.242 8
बोरीखुर्द
35.222
45.344 9
छावल
42.510
63.562 10
डुटमुर
46.963 11
23.076
रतेड़ाकला
44.534
62.348 12 रतेडाखुर्द
20.445
23.684 माहोली
13
35.627
24.089
14
डोडावानी
12.955
10.931
15 जमदेहीकला
21.862
21.457 16
जमदेहीखुर्द
(6)
(8) (5)
(7)
8.703
1.619
5
घोड़ाडोंगरी
11
2.429
14.573
घोड़ाडोंगरी
17
34.411
3.643
घोड़ाडोंगरी 12.347
8
1.214
घोड़ाडोंगरी 227.111
48.579
129
तहसील का कुल योग कृषकोंकी
संख्या
नाम द्वितीय रैटून
(6)
(7)
(8) (5)
चिचोली 29.35
4.655
19
13
10.322
0.404
चिचोली 22.671
20
2.429
चिलोली 16.193
0.809
9
चिचोली 15.384
15
चिचोली
चिचोली 13.36
17
32.792
22
1.619
चिचोली 6.072
25.099
18
चिचोली
7
चिचोली 9.311
15.988
174.482
140
तहसील का द्वितीय कुल योग कृषकोंकी
संख्या
नाम रैटून
(5)
(6)
(7)
(8) 20.242
2.834
18
आमला
31
आमला 35.829
15.789
5.668
55.464
15
आमला 8.502
58.298
15
आमला 88.865
4.048
101
आमला 20.444
2.631
16
आमला 117.408
76
आमला 48.986
6.477
30
आमला 83.804
3.238
48
आमला
50
117.812
11.740
आमला 72.873
2.834
68
आमला 6.072
84
112.954
आमला 48.987
20
4.858
आमला 61.335
1.619
53
आमला 2.024
25.910
19
आमला
40
10.121
53.440
आमला 1086
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(4) (2)
(1)
(3)
25.708 17
नरेरा
31.376
10.121 18
14.979
कुटखेड़ी
17.813 19
27.935
छिपन्या
20.242
17.004 20
बिजोरी
10.526
10.121 21
बामला
22
22.267
8.906 कलमेश्वरा
7.287
4.048 23
बोरदही
24
6.275
5.263 इटावा
13.562
21.457
25
तरोड़ाकला
8.906
7.489
26
डांगरिया
41.700 27
40.080
ख्यालपुर
27.935
29.757
28
बड़गांव
17.004
23.076
29
राजेगांव
कोडरखापा
27.935
39.676
30
11.740
14.170 31
बोरगांव
32
29.554
29.554 जम्बाड़ा
11.740
13.360 33
तिरमहु
29.149
31.570 34
देहगांव
16.194
18.825 35
कनोजिया
11.336
18.218
36
देओटान
46.153
15.789
37
लालावाड़ी
24.291 38
27.935
हथनोरा
13.967
19.635
39
भयावाड़ी
8.906
11.336
40 छातावाड़ी खुर्द
11.639
17.712
41
छातावाड़ी कला
3.643
7.287
42
खेडलीबाजार
8.502
9.311
43
हरन्या टांडी
10.526
12.955
44
बारन्या
8.906
10.526
45
दहलवाड़ा
12.550
17.813
46
सिमरिया
8.502
22.267
कचरवोट
47
11.133
8.299
48
अवारिया
14.574
7.692
49 बूचनवाड़ी
5.668 चोपना
19.028
50
18.623
19.433
51
खर्परा खेड़ी
14.574 52
8.097
केदार खेड़ा
1108.265
1057.061
योग ..
(7)
(5)
(6)
(8)
41
1.619
58.703
आमला
25
27.934
2.834
आमला 56.274
10.526
19
आमला 3.643
40.889
21
आमला
13
22.266
1.619
आमला 33.197
2.024
25
आमला
8
15.383
4.048
आमला
13
4.858
आमला 16.396
36.84
1.821
14
आमला
65
16.395
आमला 85.423
47
आमला 3.643
3
60.526
2.834
आमला 46.557
11
6.477
आमला 80.971
25
आमला 13.360
24
2.834
28.744
आमला
22
6.477
आमला 65.585
26.314
1.214
आमला
65
38
70.435
9.716
आमला 35.828
0.809
32
आमला 16.599
27
आमला 46.153
63
आमला 82.586
20.644
52.630
0.404
26
आमला 36.031
2.429
19
आमला
8
24.290
4.048
आमला 29.351
23
आमला 12.954
7
2.024
आमला 19.432
1.619
11
आमला 27.934
4.453
20
आमला
12
19.432
आमला 33.197
2.834
23
आमला
23
आमला 35.222
4.453
23.075
26
3.643
आमला
18
24.695
2.429
आमला
21
24.696
आमला
22
42.104
आमला 4.048
26.314
आमला 3.643
17
2407.407
242.081
1561 1087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 12 मार्च 2013
क्र. 652 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
0.032 (1) रीवा मनगवॉ बुड़वा पैपखार
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 13 मार्च 2013
क्र. 659 - प्रशा- भू-अर्जन 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) 0.092 (1) रीवा
बिड़वा
(2) हुजूर
अनुसूची
2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बाणसागर पुरवा नहर संभाग
कार्यपालन यंत्री, क्र. - 2 सतना.
बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 661 - प्रशा- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 1088
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व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 0.027 (1) रीवा
(3) करहिया
हुजूर
अनुसूची
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.
बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 663 - प्रका. - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) भवरा
(4) 2.75 (1) रीवा
(2) सेमारिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बेलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 665 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.400
(3) बेला कोठार
(1) सतना
(2) कोटर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्र. - 2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
क्र. 667- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.050 सतना
रामपुर बघेलान. कोठार. चोरमारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.
बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की चोरमारी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 669- प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.360 कोटर
सतना
सोनवर्षा कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.
बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 671 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने 1090
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.512 (2) कोटर
(1) सतना
(3) किटहा कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्र. - 2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की किटहा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 673- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) सतना
(2) रघुराजनगर
(3) खम्हरिया तिवरियान
0.150 (छूटा हुआ रकवा)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 675 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.800 सतना (1) (2) कोटर
(3) मझियार कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्र. -2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की कंदवा, महिदल न. 1 एवं न. - 2 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
क्र. 677 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 4.041 (1) सतना
(2) कोटर
(3) देवमऊ दलदल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्र. -2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की देवमऊ दलदल माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 679 - प्रशा .- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 0.448 (1) सतना
(3) सगौनी कोठार
(2) रामपुर बघेलान
अनुसूची
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
क्र. - 2 सतना. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की सगौनी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 681 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.662 (2) कोटर
(1) सतना
(3) गाजन कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की गाजन माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
1092
क्र. 683 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4) 1.288 सतना
(3) डेंगरहट कोठार
रामपुर बघेलान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की डेंगरहट माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 685 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 0.120 (1) सतना
(2) कोटर
(3) महिदलखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. -2 सतना.
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल न. - 1 माइनर नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 687- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 3.20
(3) सेमरी 55/45
(2) कोटर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रीवा. (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की सेमरी 55/45 सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
क्र. 689- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1)
(2)
(4) .
भमरा कोठार
17.96 रीवा सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर भवरा सब माइनर न . 1 , 2 एवं 3 के निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 691 - प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) सतना
(4) 4.796 (2) कोटर
(3) महिदलकला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.
(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल माइनर न. - 1 एवं न. -2माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
1094
रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013
क्र. 699 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) 1.52 (1) सतना
घुंघचिहाई
(2) रामपुर बघेलान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना अंतर्गत पथण्डा वितरक की गौरैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 721 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) करमऊ
(1) सतना
(2) रामपुर बघेलान
(4) 0.138 (छूटा हुआ रकवा)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. 750 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.303
(3) मरहा
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नौवस्तावितरक नहर की कठार माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)
नगर/ग्राम प. ह . न./न . ब. (3)
23.336 जबलपुर
(1) जबलपुर
( 1 ) माढ़ोताल प. ह. नं. 1 ( नया. ) 25/31 ( पुराना) बन्दोनं. 660.
3.376
(2) गोहलपुर प. ह. नं. 1 ( नया) 25/31( पुराना) बंदो. नं. 601
योग .. 26.712
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
योजना क्र. 62 ( आवासीय योजना ) से प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु.
(5) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. 2828 - भू- अर्जन-7-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(4) (2)
कालधड
1.172 खिरकिया
(1) हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 7 एल 9 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
1096
क्र. 2804- भू-अर्जन-8-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
ढोलगांवकलां
1.273 सिराली
हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया काकडकच्छ माईनर की 8 आर सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2830 - भू-अर्जन-9-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
2.892
पोखरनी
खिरकिया
हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2820 - भू-अर्जन-10-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.704
हथनोरी
हरदा खिरकिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 7 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1097
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
क्र. 2832- भू-अर्जन- 11-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.291 हरदा
बसंतपुरा
खिरकिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2822 - भू- अर्जन- 12-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
1.441 हरदा
हरिपुरामाल
खिरकिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 5 एल एवं 7 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा , प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2836 - भू- अर्जन- 13 - अ - 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
1.369 हरदा
प्रतापपुरासेठ
खिरकिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 3 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
1098
क्र. 2834- भू-अर्जन- 14-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
1.130 हरदा
बसंतपुरा
खिरकिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 6 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2814- भू-अर्जन- 15-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
2.411
लोनी
खिरकिया
हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया वाफला माईनर की 16 आर. एवं 17 एल. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2812 - भू-अर्जन-16-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.032
कालधड
खिरकिया
हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया चारूवा माईनर की 6 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
क्र. 2824- भू- अर्जन- 17-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
1.337 सिराली रहटाकलॉ
हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खिरकिया
भू-अर्जन अधिकारी ,
मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2810 - भू-अर्जन- 18- अ- 82-12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(4) (1)
(2)
0.426 हरदा
जादोपुरा
खिरकिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खिरकिया
भू-अर्जन अधिकारी ,
चारूवा माईनर की 3 एल. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2816 - भू- अर्जन- 19 -अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
1.128
डगावाभट्ट
हरदा खिरकिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1100
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
[भाग 1 क्र. 2808- भू-अर्जन- 20-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
सिराली
1.516 हरदा
मरदानपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खिरकिया
भू-अर्जन अधिकारी ,
बाफला माईनर की 9 आर. एवं 11 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2806 - भू-अर्जन- 21-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1) (2)
1.607 सिराली रहटाकलां
हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खिरकिया
भू-अर्जन अधिकारी ,
बाफला माईनर की 1 आर. ए. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2826- भू- अर्जन- 22-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(3)
(2)
(4) सिराली रहटाकलां
4.358 हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अर्जन अधिकारी , खिरकिया
भू-
बाफला माईनर की 3 आर. एवं 5 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
-1101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
क्र. 2818 - भू-अर्जन-23-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(1)
(3)
सिराली पंधान्या
1.173 हरदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खिरकिया
भू-अर्जन अधिकारी ,
बाफला माईनर की 11 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 23 मार्च 2013
प्र. क्र. 8 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-3101 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : - तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
9.853
खरसाली
मुलताई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.
यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
1102
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 9 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-3102 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
6.710
थावरिया
मुलताई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.
यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 10 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन -3103. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4) (2)
13.949 बैतूल मुलताई चैनपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.
यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
1103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 11 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- 3104.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
21.057
हरदोली
मुलताई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.
यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 21 मार्च 2013
क्र. 828- भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(3)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(1)
0.368 इटारसी
होशंगाबाद
प. ह. नं. -15 ग्राम-रैसलपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कृषिविपणन हेतु लाजिस्टिक हब हेतु रेल्वे लाइन बिछाने हेतु.
प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1104
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
होशंगाबाद, दिनांक 23 मार्च 2013
क्र. 869- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4) (2)
1.242 होशंगाबाद इटारसी सोनासांवरी प. ह. नं. - 14
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
इटारसी से सोनासांवरी - सावलखेडा मार्ग निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( भा/स ) शाखा उपसंभाग , क्रमांक -1 , होशंगाबाद.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. क- प्र . भू- अर्जन- 2012-2013-2582 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
ग्राम
कुल ख. नंबर (4)
(3)
3 (2) देवरी
(1) सागर
समनापुर खरगराम
( 2)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हेक्टर में) (5)
(6)
(7)
0.67
समनापुर जलाशय योजना के एसकेप एवं चैनल हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1 , सागर.
सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- समनापुर जलाशय योजना के एसकेप एवं चैनल हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
1105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 2630 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) (1)
(2) (3)
हर्रई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- भुमका ब. नं . 46 प.ह.नं. 21
रा.नि.मं. - बटकाखापा
रकबा 0.273 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
भुमका जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग नम्बर-2 , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
न्यायालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 1137- रीडर - 1-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
1106
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.030
आमलीफलिया
झाबुआ झाबुआ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर.
झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम आमलीफलिया मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1284 - भू- अर्जन- रीडर - 1-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आवश्यक सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
1.38
रामनगर
झाबुआ थांदला/झाबुआ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भीमपुरा बैराज के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 झाबुआ.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग थांदला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 14 मार्च 2013
प्र. क्र. 36- अ-82-2012-13- क्र. 598- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- भागसुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.246 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.324
2/2, 3/4
8/2
0.300
0.030
8/4
8/5
0.130
9/6
0.849
0.360
9/8, 10/4
0.089
9/4
31/2
0.150
9/5
0.060
0.060
25/3
0.500
11/1क
17/3
0.350
0.020
19/4
0.845
23/3, 23/4
0.990
23/5
0.112
24/2
0.300
25/2
0.330
27
0.520
29
30/2
0.130
0.110
39/1
(2)
(1)
0.230
39/6
0.500
40/2
42/1
0.780
0.020
42/2
1.300
43/2, 43/3 , 44,49 / 1
43/5
0.300
43/6
0.500
46
0.030
0.740
54/3, 59
58/2
0.243
58/3
0.016
58/4
0.454
0.180
62/3
0.170
62/4
62/5
0.505
62/6
0.300
0.502
63/2
0.506
63/3
64/2
0.270
64/3
0.502
0.500
64/4
66/5
0.160
0.709
0.500
78, 80
1.040
82/3, 206
0.270
82/4 , 207/1 , 208/1
0.900
82/5 , 207/2 , 208/2
0.080
105/2
105/3
0.110
0.560
105/4, 106/1
0.530
105/5 , 106/2
0.570
107/2 , 108 , 109/1
0.620
110/2, 135/2
0.070
135/1
0.740
136
137/1
0.370
0.630
137/2
137/3
0.200
0.150
138/1 , 138/3
0.090
138/2
0.190
138/4
0.330
138/5 1108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2)
(1)
0.280
138/6
138/7
0.300
138/8
0.160
0.400
139/5 , 141/6
1.060
141/2 , 142/1 , 143
142/2
0.280
0.220
142/3
0.240
142/4
0.120
139/4 , 141/5
0.880
172/1
0.900
205/5 , 210/4 , 212/2
0.070
210/2 , 212/5 , 213/2
0.120
210/5 , 212/3
215/1
0.680
215/2
0.200
228/3
0.930
230
0.450
232
0.160
233/1
0.950
234/1
0.920
योग.. 33.246
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई, परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 37- अ- 82-2012-2013- क्र. 597- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- साली
( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.015 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
12/2
0.160
12/3
0.180
0.580
93/1क
0.210
93/1ख
93/2
0.100
93/3
0.290
93/4
0.280
95/1
0.370
95/2
0.235
0.250
97/2
98/2
0.310
100/2
0.210
100/4
0.330
100/5
0.410
101/2
0.030
0.070
136
योग.. 4.015
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई, परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र.क्र . 38- अ- 82-2012-2013 - क्र. 596- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर 1109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- राईपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.013 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2) 2/2
0.410
0.390 2/3, 3/4
0.550 2/8
0.750 2/10
0.540 3/5
4/3
0.500 5/3
7/2
0.320 5/2
0.630 7/1/1
0.240 7/3 8/7
0.110 8/2
8/4
0.053 10/2
0.190 10/1क
0.200 10/1 ख
0.073 10/1ञ
0.160 10/1 घ पैकि
0.300 10/1 घ पैकि
0.288 10/1ड पैकि
10/ 1 छ पैकि
0.159 10/3
0.260 10/4
0.130 11
0.035 12/1
0.140 13/2
13/3
12/3
0.335 87 पैकि
0.450
0.400 88 , 92/2
0.150 89/1 , 89/3
0.100 89/2
0.600 90/1 , 109/4
91/3
0.080
0.150 107
0.620 108/1 ख , 108/2क
0.100 108/1 ग, 109/3
(2)
(1)
0.820
108/2ख
0.100
153/2
164/1
0.950
0.600
164/4
0.100
164/9
0.030
165/4
12.013
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र . 39 - अ- 82-2012-2013 - क्र . 595- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- गोठानिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.239 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
136/2, 138/1 ,
0.450
138/2, 139
0.050
136/5
136/6
0.180
0.020
137/1
137/2
1.292
0.348
141 1110
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
(1)
(2)
142
0.010
151
0.560
156/2
0.218
0.081
156/3
156/8
0.235
156/9
0.162
156/10
0.129
156/12
0.170
156/11
0.214
157/1
0.740
157/2
0.330
157/3
0.340
185
0.757
200
0.915
235
0.975
236
0.283
0.300
237
238/1
0.130
238/2
0.250
242/1
0.210
242/2
0.809
244
0.206
245
0.030
0.600
297/5 , 337
1.260
297/6 , 331
299/3
0.060
299/4
0.150
299/5
0.100
299/6
0.100
319
0.480
320/2
0.050
320/3
0.040
0.075
324
0.060
325
0.290
327/1 , 328/2
0.260
329/1
329/2
0.090
343
0.120
364
1.080
400
0.030
योग .. 15.239
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक परियोजना ( लोअर गोई ) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
रा. प्र . क्र. 42- अ- 82-2012-2013- क्र . 599 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- वेदपुरी पूरक प्रकरण, (शासकीय भूमि में स्थित मकान ) .
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 66.20 वर्गमीटर.
सरल
मकान का क्षेत्रफल क्र.
मकान मालिक का नाम
अधिग्रहित मकान की
संख्या
(2)
(3)
(वर्गमीटर में) (4) (1)
1
1
48.58 श्री मगन पिता सिलदार
17.62 2
1
मीठ्या पिता गेदया
66.20
योग .. 2
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
रा. प्र. क्र. 43 -अ- 82-2012-2013- क्र. 600- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 1111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण, (निजी भूमि में स्थित ) .
(घ) लगभग क्षेत्रफल 1190.91 वर्गमीटर.
मकान मालिक का नाम
स. क्र.
अधिग्रहित मकान की संख्या
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
(1)
(2)
(4) 1
1
107.36 कलाबाई पिता रायसिंग
1
21.46 2 सुरमल पिता रातु
1
10.58 3 राजु पिता भूरला
1
61.00 4 अनसिंग पिता फुलसिंग
1
66.36 5 फुलसिंग पिता रातू
44.20 6
1
चैनसिंग पिता रातु
1
80.59 7 लछा पिता फुलसिंग
1
8
92.40 शंकर पिता रातू
1
72.52 9 सरपया पिता सूरमल
1
76.70 10 सूरमल/रातू
1
73.00 11 रालसिंग पिता साहदरया
1
28.56 12 साहदरया/रातू
1
86.00 13 सूरमल/रातू
1
47.69 14 सूरमल/रातू
39.13
1
15 भारत पिता भूरसिंग
1
48.64 16 भूरसिंग/जामा
1
73.14 17 जामा/रातू
1
47.17 18 धना/जामा
1
42.18 19 लक्ष्मण पिता भावसिंग
1
20
38.59 मिश्रीलाल पिता धुलसिंग
1 ( कुंआ) 33.64 21 लकडिया भाया पिता कुशिया, (1-कुंआ).
योग .. 1190.91 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
रा. प्र. क्र. 44 - अ- 82-2012-13- क्र. 594- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम-पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण , (निजी कृषि भूमि) .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.141 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया
जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
0.405
252/2, 612/1
0.101
733/2
735/5
0.304
.784/1 , 792/2
1.331 योग .. 2.141
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 15 मार्च 2013
प्र. क्र. 29- अ-82-2012-13-क्र. 623- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची 1112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण ( शासकीय ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-245.79 वर्गमीटर.
सरल मकान मालिक
अधिग्रहित मकान की
का नाम
क्र.
संख्या
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1)
(2)
(3)
(4) 1
1
65.18 सखाराम पिता गुलाब
180.61 2 भीमसिंग पिता धनजी
1 योग .. 2 245.79 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
रा. प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13- क्र. 624- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- पांचपुला दक्षिण पूरक प्रकरण (शासकीय भूमि में) .
[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 120.05 वर्गमीटर.
मकान मालिक
का नाम
सरल क्र.
अधिग्रहित मकान की
संख्या
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )
(3)
(2)
(1)
(4)
1
9.60 1 श्री कालू पिता सवजी
2 रतन पिता मांग्या
1
39.78 3 टेमरिया पिता मांग्या
1
23.92 4 शोभाराम पिता रेदा
1 46.75 120.05
योग .. ग .. 4
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 18 मार्च 2013
रा . प्र. क्र. 41 - अ- 82-2012-13- क्र. 632 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) परिसंपत्ति का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- वेदपुरी पूरक प्रकरण (निजी भूमि में स्थित मकान )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-74.80 वर्गमीटर .
मकान मालिक का नाम
सरल क्र.
अधिग्रहित मकान की संख्या
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटरमें) (2)
(1)
(3)
(4) 1
74.80 चेंदीबाई बेवा पाण्ड्या
1 योग 1 74.80 1113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 2764-65 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- जीरापुर
(ग) ग्राम-बंदा
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 16.988 हेक्टर .
खसरा नम्बर (1)
क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
80/2/1
1.500
4.000
109
0.301
0.308
0.163
0.138
0.169
0.300
113/1/2
114/1/2
0.309
0.163
115/1/2
116/1/2
0.139
(2)
(1)
117/1/2
0.169
0.301
113/2/1
114/2/1
0.308
0.163
115/2/1
116/2/1
0.139
117/2/1
0.169
113/2/2
0.150
114/2/2
0.154
115/2/2
0.082
0.069
116/2/2
0.084
117/2/2
0.150
113/2/3
0.154
114/2/3
115/2/3
0.081
116/2/3
0.069
117/2/3
0.085
0.530
118/1
119/1
0.134
120/1
0.182
0.166
121/1
118/2
0.530
0.133
119/2
0.182
120/2
0.166
121/2
1.848
112/1
112/2
1.100
0.200
400
1.000
401/1
1.000
401/2
योग 16.988 ;
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर - जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2768 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 1114
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क ) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- जीरापुर
(ग) ग्राम-डोब
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-32.945 हेक्टर .
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.809
5/1/1/1/3
5/1/1/1/6
0.809
5/1/1/1/7
0.809
5/1/1/1/8
0.809
2.000
5/1/1/1/10/2
1.000
5/1/1/1/10/3
5/1/1/1/10/4
1.000
1.000
5/1/1/1/11/3
1.000
10/1/2/10/2
3.036
2.023
10/2
7/1
1.366
0.253
7/2
9/5/2
0.405
0.607
9/6
9/7
0.607
0.405
9/8
9/10
0.405
9/12
0.534
10/1/1
1.975
9/11
0.405
0.233
11/1 , 12/1
13
0.709
0.941
11/2, 12/2
14/1
0.243
14/2
0.243
14/3
0.243
14/4
0.243
0.243
14/5
[भाग 1
(2)
(1)
0.243
14/6
14/7
0.243
14/8
0.304
56/1
2.000
56/2
3.000
57
0.061
58
0.065
2.000
60/1
60/2
0.674
योग 32.94.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिलचीपुर जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2771 -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- जीरापुर
(ग) ग्राम- माचलपुर
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 45.237 हेक्टर .
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
1537
0.100
1539
0.500
1540
0.700
3.648
1541, 1542
1544
0.890
1545
1.004 1115
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.890 1546
1547
1.416 1548
0.340
0.084 1549
1550
0.648 1551
0.154 1538
0.200
0.405 1543
1.325 1552/2 , 1553/2/2
1557
0.825
3.000 1558
1559
3.796 1561/1
0.476 1562/3
0.625 1561/2
0.475 1562/1
0.874
0.751 1562/2
1563/1
0.232 1563/2
0.216 1564/2
0.334 1576/1
1.047
1.128 1577/1
1.275 1576/2
1577/2
0.470 1578
0.372
0.607 1588
2.792 1580
1.255 1581
2.003 1582
1.215 1584
0.628 1589
0.425 1570
1572/1
0.227 1574/1
0.415
0.130 1575/1
0.334 1572/2 , 1573 ,
0.000 1574/2 , 1575/2
0.101 1594/2, 1594/3
1595
0.202
1.000 1565/2
0.251 1596/1
(1)
(2)
0.258
1565/1/1
1565/1/2
0.259
1565/1/3
0.258
1565/3
1.000
1.815
1566
0.101
1620
1.000
1621/1/2
1621/1/3
0.380
0.380
1622/1/1
45.237
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़ , दिनांक 18 मार्च , 2013
क्र. 2806-07 - अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - राजगढ़
(ख) तहसील- ब्यावरा
(ग ) ग्राम- बांकपुरा एवं कालाकोट
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.050 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टेयर में ) (1)
(2)
ग्राम-बांकपुरा
0.864
193
0.900
210/2
0.940
199 1116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2)
(1)
204/3/2
0.126
200
0.911
0.126
204/3/1
197/1
0.106
0.125
197/2
204/1
1.011
0.063
273/204
0.152
204/4
0.132
205/2
210/1
0.901
198
0.246
204/2/1
1.265
204/2/2
1.264
196/2
0.202
9.334
योग .
ग्राम-कालाकोट
0.732
3/10
3/14
0.330
2.130
3/13
0.506
3/1
0.025
57/1
1/2
0.379
64/3/3
0.601
55/3
0.400
0.051
53/1
52/1
0.400
0.300
63/1
0.395
64/3/1
0.142
64/3/2/1
64/3/2/2
0.253
1.012
3/8
3/6
0.200
1.960
3/5
0.900
12/12
योग .. 10.716 महायोग 20.050
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2810-11-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - ब्यावरा
(ग) नगर/ग्राम- पीलबे, बंजारी, चाठा, मोया, चमारी (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.829 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
ग्राम-पीपलबे
46/2
0.570
45/1
0.330
45/2
0.330
44
0.120
0.350
27
49
0.320
73
0.380
0.443
74
0.060
52/1
0.065
52/2
50
1.300
0.240
76
79
0.100
0.107
393/46
0.170
47
0.750
51
46/7/1
0.390
46/7/4
0.300
46/7/2
0.300
46/7/5
0.300
0.350
46/7/3
0.330
46/7/6
योग .. 7.841 भाग 1 ]
1117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2) (1)
ग्राम-बंजारी
0.050 565/4
0.240 564/4
565/1
0.070 566/1
0.070 565/3
0.030 566/3
0.160
0.080 564/2
0.240 565/2
566/2
0.155 563
0.300 570
0.170 571/1
0.700
0.400 630/496
496/1/4
0.164
1.220 578/1
631/581
0.660 581/1
0.540 614/1
0.160
0.290 614/2
0.260 613/1
0.120 613/2
0.380 620
621
0.130
0.230 609
622/1
0.013
0.060 610
0.265 608/2
योग 7.157
ग्राम-चाठा
287
0.440
0.160 286
0.190 290/2
0.540 290/1
0.260 311
291/2
0.030
0.825 303/1
0.510 320
314
0.095
0.720 310
306
0.114
0.030 308
0.044 312
(1)
(2)
341/2
0.030
0.300
342/2
342/1/3
0.300
342/1/1
0.010
342/1/2
0.595
346/2
0.010
0.010
347/1/1
0.260
347/1/2/2
348/1/2
0.020
0.171
348/2
357/2
0.130
357/3
0.090
347/1/2/1
0.245
347/2/1
0.285
357/1/1
0.013
357/1/2
0.440
0.010
358/1
योग .. 6.877
ग्राम-मोया
295
0.051
0.610
296
0.013
392/304
0.300
34/2/1
0.150
40/1/1
0.200
40/1/2
0.030
297
0.180
299
0.210
301
0.720
293/2
302/1
0.415
302/2
0.390
0.013
302/3
40/2
0.220
0.210
43/1
42
0.160
0.040
0.150
41/2/1
43/2
0.030
0.180
41/2/2
0.050
योग.. 4.322 1118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2)
(1)
ग्राम-चमारी
0.210
24/1
0.180
24/2
23
0.126
26
0.013
9/4
0.440
9/3
0.045
270/10/1
0.360
0.220
13/2
0.310
14/1/2, 14/1/1
17/1
0.310
0.840
17/2
0.510
174
19/1
0.155
175/1
0.160
175/2
0.450
25
0.090
270/10/2
0.038
270/10/3
0.175
4.632
योग
30.829
महायोग
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़ , दिनांक 25 मार्च, 2013
क्र. 3277 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम- मेहराजपुरा
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -00.646 हेक्टर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
292/14
0.065
292/16
0.310
292/60
0.036
292/67
0.235
योग .. 0.646
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कटारमल जी तालाब की पाल, वेस्टवियर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3279- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- करनपुरा , बीजपड़ी, चमारी , लसुड़ली (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 1.650 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
ग्राम-करनपुरा
11
0.120 0.120
योग .
ग्राम-बीजपड़ी
17/1
0.030 योग .. 0.030 भाग 1 ]
1119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2)
(1)
ग्राम-चमारी
71/1
0.120
0.050
118
0.200
134
137
0.050
योग . 0.420
ग्राम-लसुड़ली
369/4/2
0.060
0.030
221
225/1/3
0.050
225/1/4
0.050
187/2
0.100
0.070
164/2
165
0.050
0.200
157
31
0.050
29
0.100
0.040
25/3
0.040
75
10
0.080
77
0.050
0.070
369/4/3
369/4/1
0.020
226/3
0.020
योग . 1.080
महायोग 1.650
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3281 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम- गुमानीपुरा , अम्बावता, हालाहेड़ी व कछोटिया (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -01.752हेक्टर.
क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-गुमानीपुरा
0.054
2
0.320
23/18
0.280
23/40
23/93
0.020
योग .. 0.674
ग्राम-अम्बावता
0.144
660/5/6
0.199
660/5/7
0.136
660/5/10
660/5/11
0.290
योग .. 0.759
ग्राम-हालाहेड़ी
294/1/2
0.010
योग .. 0.010
ग्राम-कछोटिया
932
0.169
934/1
0.055
934/2
0.055
0.030
930/4
योग 0.309
महायोग 1.752
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पानखेड़ी तालाब के बांध एवं वेस्टवियर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर- जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1120
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 18 मार्च 2013
क्र. 612 - भू- अर्जन- देपालपुर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम- छोटी कलमेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.566 हेक्टर.
खसरा
रकबा
(हेक्टर में) नम्बर
(1)
(2)
421पैकी
0.222
423/3 पैकी
0.344
0.566
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम छोटी कलमेर ( चांदेर ) के समीप देपालपुर केसूर मार्ग के किलोमीटर 9/6 पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय चंबल नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण बाबद्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन शाखा अनुभाग, देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
महू, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 219 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित
[भाग 1 किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सर्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
(ग ) ग्राम- भेरूघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टर.
खसरा
रकबा
क्रमांक
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.480
1 पार्ट
0.480
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 , बड़वाह , जिला- खरगोन ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. 2392 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के प्रावधान लागू होते हैं :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा भाग 1 ]
1121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(ख) तहसील- उमरेठ
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- छावडीकला, प.ह.नं. - 22, ब.नं. - 174, रा.नि. मंडल- उमरेठ.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.560 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
12/6
0.020
0.028
109/3
0.121
27/1
12/9
0.020
0.020
12/10
0.024
109/2
0.024
109/1
18/5
0.020
0.105
108
18/3
0.032
0.008
24/1
0.020
107/6
0.020
20/1
0.016
107/7
0.061
20/2
0.016
107/8
20/3
0.016
0.020
107/9
26
0.032
0.036
102/4
0.028
96/1
0.020
96/2
0.020
9
29/2
0.028
0.052
29/1
0.060
30/1
0.040
30/3
0.089
30/2
30/4
0.052
85
0.024
0.052
67/1
0.060
73/1
0.036
73/2
0.040
72/1
0.048
72/2
69/2
0.036
(2)
(1)
67/2
0.040
69/1
0.040
67/3
0.012
104/3
0.056
0.036
104/4
95/1
0.016
95/2
0.016
योग . 01.560
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 2393 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अजेंन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . अतः इस प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के प्रावधान लागू होते हैं :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा 1122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(ख) तहसील- उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- छावडीखुर्द, प.ह.नं. -21 , ब.नं. - 175, रा.नि. मंडल- उमरेठ.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.590 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
0.012
23/1
36/1
0.121
36/2
0.020
0.020
26/2
0.040
27/4
28/2
0.121
0.040
32/2
32/1
0.032
0.032
31/4
0.016
31/3
31/2
0.024
31/1
0.040 कच्चा मकान 53
0.072 0.590 योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 2394- भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के प्रावधान लागू होते हैं :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- उमरेठ, प.ह.नं. - 05, ब.नं. - 32, रा.नि. मंडल- उमरेठ.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.012 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
0.105
711
आम वृक्ष 1 736
0.048 आम वृक्ष 1
0.214
706
जामुन वृक्ष 1 738
0.182 आम वृक्ष 5
0.024
753
755
0.024
694/1
0.032 महुआ वृक्ष 1
0.024
757/2
687
0.182
685
0.040
764/4
0.089
764/5
0.048 योग 01.012
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सोनापिपरी- उमरेठ - मुआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
1123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 2631 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम धमनिया, प.ह.नं. - 38, ब.नं. - 281 , रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा -1
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-32.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
214/6
0.810
214/3
1.214
2.307
214/1
1.012
214/2
214/7
0.810
(2)
(1)
0.954
214/5
214/4
1.011
2.043
220/4
0.400
220/2
218/2
0.091
0.405
217/2
0.315
210/4
0.080
212/1
220/1
0.975
1.449
220/5
220/3
0.050
218/1
0.091
0.408
217/1
0.575
288/2
0.400
291/1
2.193
290
1.759
291/2
2.816
296/1
0.200
294
1.100
296/2
296/3
0.350
0.170
352/1
0.283
352/2
0.105
352/3
0.220
353/11
0.162
359/10 , 358/10
0.202
358/11 , 359/11
0.220
353/10
0.162
359/9 , 358/9
0.220
353/9
0.162
358/8 , 359/8
353/8
0.220
0.162
358/7 , 359/7
357/7
0.220
353/6
0.219
361
0.121
0.161
358/5, 359/5
0.263
353/4
0.243
358/4, 359/4
353/1
0.263 1124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(1)
(2)
0.242
358/1 , 359/1
0.263
353/3
0.243
358/3 , 359/3
0.250
353/2
0.041
358/2, 359/2
353/5
0.250
0.400
357/1
0.567
362
0.005
357/2
0.162
358/6, 359/6
0.680
373/1
0.648
364
207/1
0.031
207/4
0.050
207/6
0.115
207/8
0.115
207/2
0.580
207/7
0.576
0.130
371
योग . 32.944
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 2632- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- शहपुरा , प.ह.नं.-58 , ब.नं.-533, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा -1
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 59.505 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
1.505
3/1
3/2
0.405
3/3
0.405
1.214
5/3
3/4
0.404
5/1
0.338
5/2
1.214
0.405
13/2
6/2
1.543
5/4
0.331
6/5
0.101
14/7
1.644
6/1
0.076
6/3
0.809
13/5
0.405
14/1
0.405
14/10
0.405
6/4
0.668
7
1.748
13/1
0.405
2.023
9
10
0.166
13/3
1.012
13/4
1.708
12/1
0.607
12/2
2.428 1125
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
12/3
1.214 12/4
0.607 13/6
0.809
0.202 13/7
0.405 13/8
14/6
1.619 14/2
0.405
0.063 14/3
14/4
1.214
0.720 14/5
0.829 14/8
14/9
0.833
0.809 14/11
2.205 15
2.205 16
17/3
0.971
0.971 17/4
17/1
0.740 17/2
1.538 17/5
0.405
0.180 18/1
0.066 19/2
0.080 18/3
159
0.096
0.048 18/4
0.024 19/1
0.096 22/1
22/6
0.136
0.136 22/5
22/7
0.010 26/1
0.021
1.106 27/1
0.121 26/2
0.049 26/3
27/2
0.474 27/3
0.546 28/2
0.008
0.304 168/1
0.108 28/3
0.004 28/4
168/2
0.304
0.684 36
38
0.100
0.072 79
84/6
0.264 (1)
(2)
0.016
155/1
155/3
0.044
202/1
0.096
0.106
239/1
155/2
0.032
158
0.048
155/4
0.018
0.068
157
0.034
155/5
0.125
163/2, 164/2
165
1.000
0.360
177
166/1
0.400
166/2
3.594
176
2.059
167/1
0.263
167/2
0.263
167/3
0.526
0.610
169/1
0.300
169/2
0.300
169/3
171
0.336
0.089
173/1
0.273
175/1
173/2
0.089
0.089
173/5
175/2
0.170
0.089
173/3
0.176
175/3
0.089
173/4
175/5
0.273
175/4
0.269
0.120
182/1
185
0.034
0.120
186/1
0.072
220/4
232/2
0.015
235/1
0.192
239/2
0.130
286/1
0.024
0.034
293/5
293/7
0.038
293/8
0.044
293/9
0.048
0.058
295/1 1126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2)
(1)
0.058
295/2
295/3
0.053
304/2
0.086 योग . 59.505
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 25 मार्च 2013
प्र. क्र. 01 - अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग ) ग्राम- सतना
[भाग 1 ( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.730 हेक्टर.
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या
(2)
(1)
15/2
0.130
0.040
16
0.370
17
0.150
18
0.040
20
0.730
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6 × 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) ग्राम- बसारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.590 हेक्टर .
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में) भू- अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डोंकी संख्या
(2)
(1)
0.050
2833/1
2833/2
0.130
2833/3
0.380
0.030
2835
2846
0.020
2847
0.200
0.260
2848
0.120
2849 भाग 1 ]
1127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(1)
(2)
0.265
2854
0.055
2855/3
2855/4/1
0.025
2855/1
0.025
2855/5
0.030
योग .. 1.590
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6 × 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) ग्राम- बरेठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-19.786 हेक्टर .
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित
(हेक्टर में) भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या
(2)
(1)
75/4
0.362
651/5
0.789
651/6
0.789
651/7
0.789
2.023
718/2
808/1/1
1.166
808/1/2
0.325
808/2/2
0.080
808/2/1
1.412
809/1
1.896
809/2
1.896
(2)
(1)
873/1
0.490
874/2
3.683
3.683
874/3
874/4
0.403
योग . 19.786
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6× 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) ग्राम-सांदनी
-2.500 हेक्टर.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित
(हेक्टर में) भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या
(1)
(2)
252/1
0.500
1085/1
2.000
योग .. 2.500
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -6 × 660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , राजनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1128
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 14 मार्च 2013
क्र. दस - भू-अर्जन- फा 576- प्र.क्र. 9-अ-82-2012-13- 1571.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- अमझोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.171 हेक्टर.
ग्राम-अमझोर , पटवारी हल्का अमझोर नम्बर 85
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
1.558
2
7
0.613
कुल योग . 2.171
(2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- धनेहरा ( बीरान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.717 हेक्टर .
ग्राम- धनेहरा ( बीरान ) पटवारी हल्का झारा नम्बर 83 खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
15
0.174
21
0.061
22
0.109
23
0.478
26
0.397
29
0.134
0.061
30
33
0.170
0.162
36
37
0.186
(1)
(2)
38
0.020
39
0.368
40
0.328
42
0.049
47
0.049
50
0.295
56
0.239
58
0.069
16
0.216
17
0.377
24
0.129
0.255
25
34
0.372
35
0.182
48
0.178
0.012
49
52
0.069
0.065
53
54
0.061
32/1
0.137
0.091
19/2
32/2
0.065
0.024
44
45
0.162
46
0.091
55
0.227
57
0.069
0.091
19/3
27
0.028
28
0.376
19/1
0.091
कुल योग 6.717
(3 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- दरौड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.223 हेक्टर .
ग्राम- दरौड़ी पटवारी हल्का झारा नम्बर 83 खसरा
रकवा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
94
0.165 1129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
96
0.150
0.146
95
0.202
97/1
0.662
98
99
0.898
कुल योग .. 2.223
(4 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- आमाझिरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.628 हेक्टर.
ग्राम-आमाझिरिया, पटवारी हल्का बड़काडोल नम्बर 82 खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.405
27/4ख
27/4ग
0.405
30
0.462
31
0.235
35
0.518
1.833
32
51
0.494
57
0.388
37
0.101
59
0.028
38
0.356
47/2
0.809
0.223
33/2
0.222
40
0.239
0.809
34
0.214
36
0.243
47/5
0.340
56
33/1
0.223
53
0.142
(2)
(1)
0.198
61
0.028
39
0.077
41
42
0.514
43
0.089
0.263
54
0.688
55/1
343/2ख
0.036
91
0.049
343/2क
0.032
0.178
64
66
0.109
343/1
0.101
74
0.126
89
0.121
343/8
0.123
341
0.128
349/ 1 ख
0.129
349/3/1
0.101
55/2
0.405
0.223
48
47/3
0.109
47/4
0.109
343/2ग
0.049
0.036
344/2क
0.065
62
275
0.101
144/2
0.126
345/2
0.107
88
0.123
0.085
92
0.125
346/2
342
0.057
349/2
0.129
कुल योग 13.628 1130
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आमाझिरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित ग्राम अमझोर की रकबा 2.171 हे. ग्राम धनेहरा ( बीरान ) की रकवा 6.717 हे. ग्राम दरौड़ी की रकबा 2.223 हे. एवं ग्राम आमाझिरिया की रकबा 13.628 हे . निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013
क्र. 693 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ ग्राम- गोरड्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 01.456 हेक्टेयर.
खसरा
शासकीय भूमि (ब) हे. (3)
निजी भूमि (अ) हे. (2)
नम्बर (1)
84
0.048
133
0.056
135
0.092
0.096 140
0.129
196
0.095
199
200
0.106
204
0.040
0.317
232
(3) (1)
(2)
0.018
913
102
0.015
0.159
118
134
0.170
158
0.115
योग .. महायोग
1.360 0.096 (अ+ब) 1.456 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 695 - भू- अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
पूरक अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- जोकिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1) 170
(2) 0.220 0.220
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 697 - भू- अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भाग 1 ]
1131
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
( ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- मनकहरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.043 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
नम्बर 604
0.043 कुल योग 0.043
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 717- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम - शाहपुर 540
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
अर्जित रकबा (2)
1506
0.064
कुल योग 0.064
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 719- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- बदरांव गौतमान
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
अशासकीय
(1)
(2)
586
0.008 योग .. 0.008
शासकीय
561
0.036 योग .. 0.036
0.044
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 मार्च 2013
प्र. क- 03-82 - वर्ष- 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 1132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- केरबना, गूगराकलां, कैथोरा, पथरिया, तिंदुआ, सैडारा , कुम्हरवार, शेखपुरा , बटियागढखास , बसिया, सरिया.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.144 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
ग्राम-केरबना
0.204
12में से
33में से
0.115 योग .. 0.319
ग्राम-गूगराकलां
0.200
756 में से
0.180
755 में से
0.080
758/3 में से
0.080
758/2में से
758/4 में से
0.080
0.120
758/5 में से
0.080
758/6 में से
786 में से
0.600
787/1 में से
0.210
0.050
789 में से
योग . 1.680
ग्राम-कैथोरा
0.020
2में से
0.250
3 में से
47 में से
0.350
0.010
65 में से
0.380
66 में से
0.050
64/2में से
(2)
(1)
0.220
67/1 में से
0.220
67/2में से
68/4 में से
0.080
0.001
96 में से
0.130
97 में से
0.008
98में से
0.005
99में से
105 में से
0.130
0.070
110/1 में से
0.070
110/2 में से
0.160
114/2में से
0.060
114/3 में से
0.060
114/4 में से
114/5 में से
0.300
0.220
114/6 में से
114/8 में से
0.300
0.120
114/9 में से
0.040
114/14 में से
योग .. 3.254
ग्राम-पथरिया
87/1 में से
0.020
87/2में से
0.020
86 में से
0.120
0.070
31/1 में से
31/2में से
0.080
31/3 में से
0.080
0.004
32में से
85/1 में से
0.110
85/2में से
0.230
84में से
0.050
0.040
83में से
0.005
82में से
0.218
78 में से
75/1 में से
0.320
75/2में से
0.320
0.320
71 में से
0.080
65/1 में से
65/2में से
0.090
0.150
64/1 में से
0.070
64/2में से
0.070
64/3में से
0.004
63/1 में से 1133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
63/2में से
0.004
0.004 63/3में से
0.040 62में से
0.060 59/1 में से
0.060 59/2में से
0.090 56/1 में से
0.100 56/2में से
56/3में से
0.090
0.190 50 में से
योग .. 3.111
ग्राम-तिन्दुआ 103में से
0.128
0.096 102में से
7/1 में से
0.268
0.128 6/2में से
0.156 5 में से
योग .. 0.776
ग्राम-सैडारा 36 में से
0.040
0.234 45में से
0.160 49 में से
0.160 50/1 में से
0.080 50/2में से
0.010 54में से
51 में से
0.100
0.120 53में से
35में से
0.110
0.200 34में से
0.166 31/2में से
29में से
0.150
0.012 28 में से
0.026 239 में से
0.020 22में से
0.080 21/1 में से
0.230 20/1 में से
0.050 20/2में से
0.240 17/1 में से
0.090 257 में से
14में से
0.130
0.100 13में से
(2)
(1)
259में से
0.044
योग 2.552
ग्राम-कुम्हरवारा
0.083
11 में से
0.032
12में से
13में से
0.085
0.030
16 में से
18 में से
0.019
0.060
20में से
0.022
37 में से
35में से
0.140
0.150
34में से
55में से
0.017
0.028
42में से
0.076
43में से
44में से
0.043
0.021
45में से
0.001
51 में से
0.031
49में से
0.029
47 में से
0.130
48 में से
160/1 में से
0.220
0.058
162में से
योग .. 1.275
ग्राम-शेखपुरा
0.207
9 में से
8 में से
0.072
0.016
5 में से
0.154
45में से
0.010
43में से
51 में से
0.332
0.072
52में से
योग .. 0.863
ग्राम- बटियागढ़
0.200
746 में से
0.066
743/1 में से
743/2 में से
0.066
0.066
743/3 में से 1134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2) (1)
0.013 734में से
0.191 733में से
0.010 731 में से
0.126 732में से
0.040 728/1 में से
728/2 में से
0.040
0.060 728/3 में से
0.046 726 में से
724 में से
0.152
0.120 723/1 में से
0.060 723/2में से
0.080 721 में से
0.064 720में से
0.041 718 में से
0.036 717 में से
0.020 656/2में से
0.130 656/1 में से
0.160 652/1 में से
0.070 652/2में से
652/3 में से
0.070 540 में से
0.206
0.022 537 में से
0.040 536 में से
0.176 80 में से
78 में से
0.092
0.068 77 में से
0.040 54में से
0.020 53में से
0.020 52/2में से
0.120 52/3 में से
0.030 52/4 में से
0.064 51 में से
0.034 49/1 में से
0.030 49/2में से
45में से
0.046
0.150 43में से
42में से
0.103
0.145 41 में से
0.232 744 में से
0.005 1111 में से
1110/2 में से
0.150 1110/1 में से
0.150
0.034 1109/2में से
1109/1 में से
0.030
(2)
(1)
0.080
1108/3 में से
0.070
1108/2में से
0.080
1108/1 में से
0.050
1101/2 में से
0.152
1101/1 में से
0.020
1101/3 में से
1100 में से
0.092
0.328
1098 में से
0.084
1097 में से
0.156
1085 में से
0.196
1084 में से
0.030
1089/3 में से
0.064
1089/2में से
1089/1 में से
0.030
0.136
1091 में से
0.700
1090/2में से
0.076
1090/1 में से
613में से
0.198
0.068
612/6 में से
612/8 में से
0.017
0.040
612/4 में से
0.016
612/5 मेंसे
0.040
612/2में से
0.016
612/7 में से
0.066
612/1 में से
0.017
612/3 में से
0.040
610/4 में से
0.066
610/3 में से
0.040
610/2में से
610/1 में से
0.050
0.096
609 में से
0.260
1170 में से
0.068
1171 में से
0.003
1172में से
0.216
1175 में से
0.016
1189 में से
0.096
1190/1 में से
0.120
1190/3 में से
0.120
1190/4 में से
0.200
1191/1 में से
0.056
1194 में से
0.120
1191/2 में से
0.064
1195 में से
0.084
1196 में से 1135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.170 541 में से
542में से
0.110 525/1 में से
0.110
0.100 525/2में से
524में से
0.080
0.035 523/1 में से
0.035 523/2में से
0.003 543में से
544में से
0.030 546 में से
0.005 521/1 में से
0.050 521/2में से
0.050 571 में से
0.004
0.080 477/1 में से
478/2से 11 में से
0.104 572/1 में से
0.030 573/3 में से
0.030
0.080 573 में से
574में से
0.080
0.080 575में से
योग .. 9.737
ग्राम-बसिया
0.080 174/1 में से
0.040 174/2में से
0.001 172में से
0.036 173में से
0.029 175/1 में से
0.028 193में से
0.248 192में से
0.007 206 में से
0.084 191/1 में से
0.060 190/2में से
0.080 189/1 में से
0.080 189/2में से
0.036 188 में से
187 में से
0.060
0.054 185 में से
186 में से
0.054
0.126 229 में से
222/1 में से
0.140 222/2में से
0.080
0.019 228 में से
(2)
(1)
0.130
223/1 में से
223/2में से
0.130
226/1 में से
0.110
237 में से
0.110
0.120
236 में से
0.120
239/1 में से
0.220
240में से
0.008
241 में से
190/1 में से
0.100
2.390
योग
ग्राम-सरिया
0.023
432में से
0.180
433में से
434में से
0.030
0.240
438 में से
0.224
439/1, 2 में से
475में से
0.128
477 में से
0.050
0.064
476 में से
478/1 में से
0.160
478/2में से
479 में से
0.040
0.048
480में से
योग .. 1.187
केरबना
0.319
1.680
गूगर कला
कैथोरा
3.254
3.111
पथरिया
0.776
तिन्दुआ
सैडारा
2.552
1.275
कुम्हरवार
0.863
शेखपुरा
9.737
बटियागढ खास
2.390
बसिया
1.187
सरिया
महायोग 27.144
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचम नगर परियोजना के बांयी तट नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 सागर म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ-82- वर्ष 2011-2012- संशोधन कार्यालयीन पत्र दिनांक 24 अगस्त 2012 से ग्राम वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह का खसरा नम्बर 1554 एवं 1555 भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा, प्रयोजन , वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल निर्माण में प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- 1 , दिनांक 7 सितम्बर 2012 के पृष्ठ क्रमांक 3341 पर तथा समाचार पत्र आचरण सागर , दिनांक 2 सितम्बर 2012, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश भोपाल 2 सितम्बर 2012 को हुआ है . जिनका जो नंबर 19289/12 है. उक्त प्रकाशन में खसरा क्रमांक 1454, 1455 के स्थान पर 1554 , 1555 प्रकाशित हो गया है, अतः निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
संशोधित उद्घोषणा
ग्राम- वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह पूर्व में प्रकाशित
संशोधित प्रविष्टि खसरा नंबर खसरा नंबर
(1)
(2)
1554
1454
1455
1555
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेगीं.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. 291 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम-गोराड़िया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.445 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
174/3
0.154
0.142
183/1
0.053
218
0.053
221/3
0.032
223/1
0.081
223/4
226
0.028
228
0.134
229
0.113
0.070
233/1
0.084
233/2
0.109
235/9
0.069
237/5
239
0.065
240/1
0.032
241/1
0.105
244/3
0.020
0.069
244/4
0.032
244/5
योग.. 1.445 भाग 1 ]
1137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हीरापुर- चितावद मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन , दिनांक 21 मार्च 2013
क्र. 310 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम-बिरूल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.820 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
193/1/1 193/2/1
0.243 0.577 योग.. 0.820
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मालखेड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 312- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- महेश्वर
(ग ) ग्राम- बड़वेल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.370 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
201/2 204/1/1 204/1/2
0.200 0.320 0.850 योग.. 1.370
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 21 मार्च 2013
क्र. भू-अर्जन-15( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 1138
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग ) ग्राम- बिरसा, प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-200.81 हेक्टर .
रकबा
खसरा नंबर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.20
2
3
0.51
0.33
4
0.36
8
0.22
9/1
9/2
0.15
9/3
0.09
0.60
10/1
0.66
10/2
0.25
10/3
0.52
0.52
11/2
11/3
1.05
12/1
1.69
85/1
0.45
1.40
12/2
12/3
1.70
13
0.30
14
0.44
15
1.33
0.01
16
0.01
17
0.37
57
75
1.08
0.25
21
22
0.30
23
0.62
24
0.73
1.60
25
26
0.18
0.38
28
(2)
(1)
29
0.17
33/1
0.91
0.40
33/2
1.54
40
0.15
41
0.27
34
35
0.52
0.52
36
37
0.70
38
0.83
1.23
39
0.38
42
0.29
43
0.04
44
45
0.38
0.24
46
47
0.91
1.00
48
49
0.52
54
0.31
58
0.95
60
0.36
65
0.16
66
1.41
0.58
67
0.30
68/1
68/2
0.30
0.20
68/3
72
0.98
73
0.07
76
0.58
77
0.59
1.95
78
0.45
85/2
86
0.28
87
0.47
0.71
90
92
0.63
0.40
149/1
149/2
0.40
0.12
204/1
204/2
0.14
0.28
204/3
0.14
204/4 1139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
209/1
0.10
0.10 209/2
209/3
0.13
1.16 93
0.87 96
1.14 97
101
1.55
1.27 104
3.28 111
0.79 114
0.52 116/1
116/2
0.24
0.25 116/3
116/4
0.13 116/5
0.38
0.42 7
1
2.46 216
0.11
0.58 80/456
0.26 34/457
117
0.82
0.40 177/2
0.48 118
0.22 119
120
0.40 121/1
121/2
1.24 121/3
1.00 152/2
1.00 154/1
0.76 122
123/1
0.88
0.01 231
123/2
0.94
0.41 124
185/2
0.12 125
0.38 128
0.67
0.22 126
1.02 394
398
0.52
0.48 127
129
0.63
0.40 195
(2)
(1)
130
0.93
1.10
131
0.12
225
132
1.59
133
1.02
0.07
171
0.32
169
134
0.93
166
0.71
0.30
248
135
0.66
0.58
136
1.48
247
1.50
137
0.12
141/1
0.40
141/2
172/2
0.04
148
1.22
150
0.08
1.76
153
156
0.90
0.17
389
2.00
152/1
0.35
154/2
155
1.19
157
0.39
395
0.30
0.50
408
0.76
410
158
0.24
159
1.32
0.30
249
0.25
160
0.78
161
0.62
162
0.75
163
0.61
164
0.06
168
0.10
396
0.01
165/1
390
0.06
0.50
165/2
167
0.76
0.64
170/1 1140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(1)
(2)
0.31 192
0.16 170/2
172/1
0.10 173
0.64
1.47 176
174/1
0.38
0.38 174/2
177/1
1.68
0.17 177/3
179
0.42
0.08 185/1
185/3
0.66 229
0.17 190/1
0.65 190/2
0.33 191
7.80
0.51 193
194
1.24 200
0.56
0.37 196
197/2
0.16 202/1
0.20 197/1
0.36
0.26 199
397
1.62
0.13 208
0.20 202/2
205
0.67 202/3
0.15 211/1
0.57 211/2
0.95 212
0.52 214
2.55 217/1
217/2
217/3
0.19 217/4
217/5
217/6
218/1
0.41 218/2
1.48 226
227
0.46
0.20 300
(2)
(1)
228/1
0.20
228/3
0.83
253
0.28
228/2
0.80
228/4
0.30
228/5
0.05
230
0.14
232/1
0.30
232/2
235
0.16
250/1
250/2
0.80
250/3
250/4
251/1
0.75
251/2
0.34
0.40
252/2
252/1
0.57
1.20
254
2.07
256
283
1.27
257/2
0.07
267
0.28
0.10
269
258
0.15
0.48
259
260
0.71
0.44
261
262
1.63
263
0.29
0.21
265
266
1.10
268
0.12
271/1
|
1.29
271/2
273
0.01
284
0.45
274
1.16
276
1.16
275
0.38
2.04
277
282
0.95
366
0.02
302
1.54 1141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.18 303
304
0.32 305
0.61 311
0.14 312/1
3.22 312/2
312/3
312/4
386
0.05 387
0.05 391
0.24 414
0.06 392
393/1
3.26 392/2
404/1
1.03 404/2
1.00 405
0.21 406
411
0.54
0.42 412
0.22 427
413
0.41 425
1.57 415
0.88
0.66 416/1
0.27 418
2.67 448
0.80 416/2
416/3
0.52
1.00 416/4
416/5
1.95
0.66 416/6
434
0.34 417
0.74
1.05 419
0.80 423
0.30 429/1
429/2
0.80
0.14 432/1
0.03 432/2
0.12 432/3
0.14 432/4
0.14 432/5
(2)
(1)
432/6
0.18
432/7
0.05
2.47
435
436
1.53
450
0.14
0.98
437
446
0.22
0.86
442
443
0.08
444
0.24
445
0.18
450/459
0.14
0.05
447
0.03
451
449
1.63
4.26
452
453/1
3.11
453/2
0.30
0.40
453/3
272/1
272/2
272/3
272/4
272/5
272/6
272/7
2.93
272/8
272/9
272/10
272/11
272/12
272/13
योग.. 200.81
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हालोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-15( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) 1142
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख ) तहसील-बिछिया
(ग ) ग्राम- करंजिया, प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-48.58 हे .
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
192
1.02
193/1
1.60
0.40
193/2
0.66
194
0.35
195
0.59
198
196/1
0.17
196/2
0.33
0.25
196/3
0.35
196/4
1.28
197
0.23
240
2.26
199
200
0.05
202
0.14
0.12
203
0.64
219/1
219/2
0.06
0.07
263/2
1.17
205
221/1
0.39
221/2
0.15
0.27
221/3
221/4
0.08
0.17
221/5
221/6
0.15
0.07
221/7
1.65
222
1.54
223
0.78
224
225
0.96
226
0.16
230
1.45
0.62
234
(2)
(1)
0.09
235
237
0.16
0.38
254
0.10
227/1
0.09
227/2
0.26
227/3
0.23
227/4
227/5
0.60
227/6
0.31
227/7
0.52
239
0.11
229/1
0.18
229/2
0.32
231
0.12
0.19
232/3
0.02
243/1
245/1
0.06
247
0.17
0.13
248
0.23
249
0.16
250
257/1
0.07
267/1
0.13
232/1
0.06
232/2
0.16
0.38
233/1
238/1
1.00
233/2
0.37
338/2
0.68
236
0.42
1.10
241
242/2
0.16
0.04
242/1
253
0.03
243/2
0.10
0.06
245/2
0.41
251
257/2
0.18
0.05
267/2
244
0.12
255
0.18
0.40
259
246/1
0.16
0.18
246/2
0.19
246/3
0.40
252
0.05
256
258
0.13 1143
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
269
0.17
0.36
265
268
0.30
263/1
0.41
0.17
266
189
0.18
0.07
191
567/1
567/2
1.20
567/3
567/4
567/5
568
0.12
569
3.67
570
0.18
0.37
573/1
571
0.30
0.28
574
572
0.19
0.36
573/2
0.40
575
576
1.34
2.07
579
0.02
583
0.70
584
585
1.95
1.95
586
योग.. 48.58
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 22 मार्च 2013
प्र. क्र. 28- अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा-पत्र क्र. 22 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील-गाडरवारा
(ग) ग्राम- उलथन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.012
10/ 1ज
0.012
कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम पलोहाबड़ा से उल्थन मार्ग निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.
प्र. क्र. 29 - अ-82 वर्ष-2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील -गाडरवारा
(ग) ग्राम- बरांझ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
72/3
0.068
74
0.044
0.022
119/2
0.052
121/5
0.049
121/2
0.235
कुल .
1144
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.
प्र. क्र. 30 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग) ग्राम- टेकापार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.142 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.073
34/1 , 34/2
0.045
35/2
44/1
0.032
0.036
45
0.045
31/ 1 ख
48
0.038
0.041
49/1,2,3
0.016
50/2,3
0.021
51, 52
0.021
93/4
0.030
92/2, 93/2
0.050
92/1, 93/1
98
0.061
103
0.016
105
0.016
0.006
134/1क , 134/2क
0.093
134/1ख , 134/2ख , 135
0.028
134/1 ग, 134/2 ग
0.020
134/1 घ , 134/2 घ
123, 124, 125 ,
0.093
126/2 , 133
0.032
23, 24
25/7
0.024
0.020
25/8
0.008
25/3
0.056
28, 29
0.012
31/ 1 ड
(2)
(1)
0.036
31/1 घ
0.045
30
0.016
31/1 ग
32/7
0.044
0.018
32/5
32/1
0.018
32/4
0.032 1.142
कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.
प्र. क्र. 31 - अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग) ग्राम- अजंसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.994 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.030
154/1
0.060
154/2
0.030
156/1 , 156/2
0.060
157/1 , 157/2 , 157/3
0.024
158
0.200
168/1 , 170/2 , 172, 173
0.060
168/3क, 168/3 ग
0.120
168/4
0.060
182, 183/2ख , 183/ 2 ग
0.030
168/5क
0.140
175/5 , 183/6
0.020
183/3 ग
0.024
183/3क
183/3घ
0.030
183/3ख
0.052
183/5क
0.024
0.030
171/2
कुल 0.994 1145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.
प्र. क्र. 32 - अ-82 वर्ष- 2011-12 - गाडरवारा- पत्र क्र. 22 - भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गाडरवारा
(ग) ग्राम-खुलरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.498 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.041
480/1 , 775/1
0.016
480/3 , 775/3
0.125
480/6 , 775/6 , 779/2
0.058
775/9
0.029
780/1,2,3
774
0.050
0.012
772/3
0.008
771/3
0.021
772/1,2
0.008
771/2
771/1
0.034
0.050
491
492
0.016 0.030 0.498
493/2, 494/2 , 495/2 कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 33 - अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गाडरवारा
(ग ) ग्राम-लाखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.421 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.170
80
0.052
83/1 , 83/2 , 84
0.020
85/1
54
0.060
0.025
55
0.050
61/1 , 3
0.009
61/9
77/5
0.035
कुल ... 0.421
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.
प्र. क्र. 34- अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गाडरवारा
(ग) ग्राम- नयागॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
221/1 ,
0.070
221/2 1146
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2)
(1)
222/1
0.080
0.130
222/3
0.040
0.320
कुल .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 35 - अ-82 वर्ष- 2011-12- गाडरवारा- पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधानं हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गाडरवारा
(ग ) ग्राम- रहली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.773 हेक्टेयर .
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
54
0.090
62
0.035
0.020
63
148
0.004
149
0.004
53/2
0.045
58/ 1 ख
0.040
58/ 1 ग
0.012
60/1 , 60/4 , 60/5
60/2
0.014
0.040
43/2
0.050
61/1 , 61/4
0.028
61/2, 61/3
48/3
0.045
64
0.006
65
0.003
0.006
66
0.014
67
68/2
0.024
0.008
68/3
(1)
(2)
0.070
51/3
0.055
51/2
0.100
50/1 , 51/1
0.060
48/1
0.773
कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 22 मार्च 2013
प्र. क्र. 2- अ- 82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2972.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील-शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम- माली सिलपटी
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-38
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.439 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में)
खसरा नंबर (1)
(2)
0.008
1
0.490
6
0.130
9
10/2
0.110
12/1
0.160
0.048
16/2
0.065
31/2
34
0.310
0.100
39 भाग 1 ]
1147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(1)
(2)
0.013
43/1
50/1
0.036
0.030
50/3
5
0.128
7
0.160
0.080
10/1
10/3
0.130
16/1
0.042
31/1
0.085
33
0.024
0.080
35
40
0.089
43/2
0.007
0.034
50/2
0.080
54/1
योग .. 2.439
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012- भू-अर्जन-2973 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- शाहपुर
(ग) नगर/ ग्राम- गौनापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.173 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.092
18/1
18/2
0.101
0.030
19
(1)
(2)
27/1
0.150
42
0.079
0.209
25/1
25/2
0.043
0.051
44
0.195
23
34
0.118
106/1
0.058
105
0.047
योग .. 1.173
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4- अ-82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2974.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम-जामपानी
( घ) पटवारी हल्का नम्बर-37
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.206 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
59/2
0.089
0.074
63/1
63/3
0.073
66
0.071
71
0.090
69/1
0.048 1148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2)
(1)
0.042
69/2
0.066
130/1
0.042
131
132
0.039
0.039
136
0.045
137
0.253
139
160
0.141
182/2
0.090
189
0.077
0.064
190
0.058
191
0.058
192
187
0.096
0.055
193
0.051
195
0.093
197/1
197/2
0.103
0.090
197/3
0.259
209
2.206
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - अ-82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2975.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम- सिलपटी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-39
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 1.085 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टर में) (2)
'(1)
201/1
0.101
201/4
0.023
202/1
0.021
0.048
211/1
0.082
211/2
0.156
211/3
211/4
0.108
454
0.153
457
0.393
योग .. 1.085
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोखा रै . जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ-82- वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2976. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- शाहपुर
(ग) नगर/ ग्राम- मोखामाल
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-36
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.301 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नंबर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.140
186
0.100
187/1
187/2
0.092 1149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
189
0.105
0.160
190
0.120
192
0.080
193
195
0.076
197/1
0.046
0.062
197/2
0.240
197/3
0.080
199/2
योग .. 1.301
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 7- अ-82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन-2977.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- शाहपुर
( ग) नगर/ग्राम- हरदू
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-40
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-61.428 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.070
91/1
91/2
0.218
92/1
0.480
0.288
116
113
0.192
112
0.176
(1)
(2)
0.290
0.024
111/2
0.182
110
109
0.029
0.010
108
0.188
118/2
0.025
118/3
63
0.240
4.384
11/2
1.416
0.606
11/3
0.405
11/4
11/5
2.023
9
0.559
0.485
8/1
0.484
8/2
8/3
0.484
7/1
0.755
0.445
7/2
6
1.085
2/1
1.288
2/2
0.015
0.025
2/3
2.023
2/4
1.983
18
19/2
0.838
20/1
1.109
0.665
20/2
21
0.995
22/1
0.506
0.505
17
1.011
16/1
0.931
1.012
16/2
0.364
16/3
15
1.486
14
0.534
13
0.737
23
0.882
24
1.197
1.821
25
26
2.104
27
0.316
28
0.276
0.111
31
32
0.255
0.500
34/1
0.069
34/2 1150
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2) (1)
37
0.745
0.785 38
39
0.814
0.339 40
0.372 41
0.254 42
0.188 75
0.453 76
0.290 77/1
0.700 77/2
78
0.370
0.435 79/1
0.435 79/2
1.222 80
0.737 81
82
0.789 83
0.850 84
0.547
0.717 85
88
0.700
1.234 90
0.476 91/1
0.328 91/2
0.120 92/1
0.307 92/2
1.554 93
0.450 94
0.761 95/1
0.380 95/2
96
1.133 97
0.858
0.755 98/1
0.604 98/3
99
0.313
0.050 74/1
0.030 74/2
100
0.384
0.010 101
0.838 19/1
योग 61.428 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोखा रै. जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 8 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012- भू-अर्जन- 2978.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- शाहपुर
(ग) नगर/ ग्राम- मौखा रैयत
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-36
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 18.853 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
104/1
0.435
0.212
104/3
0.068
104/4
84/1
0.182
84/3
0.010
0.128
90/2
91/1
0.340
0.310
91/2
0.037
91/3
0.177
91/4
0.110
93/1
93/2
0.567 भाग 1 ]
1151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(2) (1)
0.102 93/3
94
0.691
0.176 98
102/2
0.301 102/1
0.230
0.040 19
104/1
0.735
0.754 91/1
91/2
0.547
0.070 91/3
0.228 91/4
0.700 93/1
93/3
1.806 93/4
1.012
0.405 93/5
2.359 100
102/1
0.188 103/1
0.953 103/2
0.952 103/3
0.952
0.089 82
0.192 94
0.182 95
96/1
0.100
0.300 89/3
0.073 89/4
3/1
0.056 3/3
0.089 3/4
0.110
0.182 5/1
0.072 5/3
18
0.032
0.070 4
20
0.190
0.240 29
0.024 28/2
0.040 28/3
28/5
0.028 (1)
(2)
32
0.192
0.072
35/1
0.063
35/2
0.020
35/3
0.108
35/4
34
0.060
0.048
36/1
0.062
39/2
37/2
0.105
0.059
39/4
36/3
0.014
0.060
39/5
45/4
0.086
0.006
45/5
0.052
40
योग .. 18.853
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोखा रै. जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन- 2971.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- शाहपुर 1152
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
(ग) नगर/ग्राम- पौसेरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-40
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.925 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा नंबर
(हेक्टर में) (1)
(2) 4/1
0.087
0.036 4/5
0.067 3/1
0.102 7
8
0.060 9/1
0.054 23/1
0.034 23/5
0.054
0.028 23/6
0.048 23/7
23/8
0.031
0.088 30/1, 30/2
0.051 26/2
0.160 29
33
0.036
0.036 34
31/1
0.080
0.084 31/2
0.044 64/2
0.035 65/1
0.022 65/2
0.022 65/3
73
0.079 77
0.052
0.055 78/1
0.055 78/2
80
0.124 76
0.056
0.050 89
0.056 91
[भाग 1
(2)
(1)
0.088
98
100/1
0.061
0.050
100/2
0.048
100/3
100/4
0.026
100/5
0.049
104
0.036
105/1
0.061
0.051
105/2
0.087
135/1
135/3
0.062
0.087
131/1
0.017
131/2
0.017
131/3
0.047
131/5
0.017
131/4
0.052
132/1
0.033
133/1
0.195
83/1
25/1
0.055
योग .. 2.925
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur , the 8th March 2013
No. 309 - Confdl . 2013 - II - 3-1-2013 . Judicial Officers ' Training & Research Institute , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Induction Course ( Final Phase) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2012 Batch from 1st April 2013 to 27th April 2013 in the Institute. Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course,-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9:30 a . m . on 1st April 2013 in the Lecture Room of JOTRI atJabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall bring with them one copy each of the following , if delivered/ prepared during their Third Phase Practical Exercise:-
(i) Judgments in Civil and Criminal cases (preferably, contested) ;
Issues;
(ii)
(iii) Charge;
Examination of accused ;
(iv)
(v) The notes prepared by them during Third Phase Practical Exercise ; and
(vi) Notes prepared by them during programmes under the aegis of District Legal Services Authority , attended/ conducted by them .
5. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided by the High court .
1153 6. The participants may send legal problems which they want to the addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .
7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4 participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute . The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles .
9 . The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitied to T.A. & D.A. as per rules . However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
10. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
By order of Hon'ble the Chief Justice , SUBHASH KAKADE , Registrar General .
1154
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013
क्र. 279- गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
नाम
कहांसे क्र.
(3) (1)
(2)
इंदौर 1. श्री शम्भूदयाल दुबे, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , इंदौर वृत्त, इंदौर.
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहांको
(5)
(4)
जबलपुर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.
नोट : - श्री शम्भू दयाल दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के पद पर रहते हुये निरीक्षण एवं सतर्कता प्रकोष्ठ, उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर के साथ सम्बद्ध रहेंगे .
जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2013
क्र. 311 -गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : - नाम
कहां से क्र.
(3) (2)
(1)
नरसिंहपुर 1. श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर.
अलीराजपुर 2. श्री अशोक कुमार जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को
(4)
(5)
जबलपुर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( आई.एल.आर. एवं परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , म. प्र . जबलपुर की हैसियत से , श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
इंदौर
जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) इंदौर वृत्त, इंदौर की हैसियत से, श्री शम्भूदयाल दुबे के स्थान पर.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013
क्र. C- 2170-दो-2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 11 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित. अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 मार्च 2013 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2172-दो- 2-18- ए-2009 .- श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 3 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-2174-दो-2-19- ए-2009 .- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
1155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 2176-दो-2-50-2010 .- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 1 जनवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. C- 2180-दो- 2-11-2011 .- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2012 तक पांच दिन का अर्द्धवेतन अवकाश, अवकाश की पात्रता एवं नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामकुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2182-दो-2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 1 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उस दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-2184- दो- 2-53-2009.- श्री एम. पी . एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 9 जनवरी 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस.अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
1156
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013
क्र. C- 2240-दो-2-109-2006 .- श्री पी.एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2245-दो- 2-32-2010 .- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 4 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
क्र. C- 2247-दो-2-82-2006.- श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 7 से 8 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C - 2249- दो- 2-53-2009.- श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 14 से 16 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 13 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2251-दो- 2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C - 2253- दो-2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 21 से 22 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
जबलपुर, दिनांक 14 मार्च , 2013
क्र. D - 1237- दो - 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में 12 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 1239- दो- 2-20-2011.- श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 09 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2288- दो- 2-18-2009.- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
1157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2302-दो- 2-37-2010 .- श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 4 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ..
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त क्षत्रिय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2304-दो- 2-82-2006.- श्री मुकेश सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 7 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2306-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन . पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
1158
क्र. C- 2308-दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 5 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-2310-दो- 2-51-2011.- श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 फरवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. C- 2312-दो- 2-30-2012 .- श्री पी. एस . कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25,26 एवं 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. C- 2314-दो-3-47-2003.- श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 जनवरी 2013 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2318-दो- 2-41-2000 .- श्री ए. के. श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव , जिला एवं न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2327- दो- 2-38-2010 .- श्री राजीव दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2329- दो- 2-36-2008.- श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 से 27 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
क्र. C- 2340- दो - 2-45-2011 .- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
क्र. C- 2342- दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C - 2344- दो- 3-93-86.- श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20-1-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच.एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
1159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
क्र. C- 2346- दो- 3-226-86.-डॉ. मुहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 11 से 20 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. मुहम्मद शमीम , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मुहम्मद शमीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2348-दो-3-21-87.- श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2350-दो-2-28-2009.- श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2355-दो-3-34-99.- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 12 से 14 फरवरी 2013 तक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
1160
दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2357- दो - 2-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 28 से 30 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1259- दो- 2-53-2007.- श्री आर . के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1 जबलपुर दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. C- 2437-दो-2-5-2011.-श्री पी. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2439-दो- 3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 26 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2441-दो- 2-45-2011 .- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
1161
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 1373-दो- 2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. C- 1977- दो- 3-10-2012 .- श्री एन . के. जैन, ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1979-दो- 2-57-12 .- श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक. - 1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 06 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक. - 1 ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक. - 1 ) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013
क्र. C- 2033- दो-2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी . श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013
क्र. C- 2178- दो-2-34-2012 .- श्री आर . सी. श्रीवास्तव, ओ. एस . डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 से 4 मार्च 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ . एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013
क्र. C -2242-दो-2-10-2006.- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 18 से 22 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
1162
अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी . एस . परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. D- 1261- दो - 2-37-2011 .- श्री सी. व्ही . सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 13 से 22 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी . व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2013
क्र. ए- 847-तीन-6-2-2012.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है , को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-
राजस्व
पदस्थापना
सारणी न्यायिक दण्डाधिकारी
जिला
का स्थान
प्रथम श्रेणी
(3)
(2)
(4) (1)
मंदसौर
मंदसौर 1 श्री भूपेन्द्र नकवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंदसौर.
मंदसौर
मंदसौर
2 श्री मनीष भट्ट, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.
(3)
(4) (2)
(1)
मंदसौर
मंदसौर 3 श्री महेश कुमार माली, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.
मंदसौर
मंदसौर 4 श्री सुभाष सुनहरे, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंदसौर.
मंदसौर
मंदसौर
5 श्री सज्जन सिंह सिसोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंदसौर.
मंदसौर
सीतामउ
6 श्री राजेन्द्र देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सीतामउ मंदसौर.
गरोठ
मंदसौर 7 कु. सीता कनोजे, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.
गरोठ
मंदसौर 8 श्री नीलेश यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.
सिवनी
सिवनी
9 श्री सचिन ज्योतिषी, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सिवनी.
सिवनी
सिवनी 10 श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवनी.
बुरहानपुर
बुरहानपुर
11 श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , बुरहानपुर.
बुरहानपुर
बुरहानपुर
12 श्री महेन्द्र मांगोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बुरहानपुर.
पन्ना
पन्ना
13 श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पन्ना.
पन्ना
पन्ना
14 श्री पंकज जायसवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पन्ना.
भाग 1 ]
1163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
(4) (2)
(1)
(3)
मंडला
नैनपुर
15 श्री हेमराज सनोडिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , नैनपुर, मंडला.
मंडला
मंडला 16 श्री महेन्द्र कुमार उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंडला.
ब्यावरा
राजगढ़ 17 श्री अजीत कुमार तिर्की, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ब्यावरा , राजगढ़ .
टीकमगढ़
टीकमगढ़
18 श्री तरूण सिंह , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ .
टीकमगढ़ टीकमगढ़ 19 श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.
टीकमगढ़ टीकमगढ़ 20 श्री गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
21 श्री विपिन सिंह भदोरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.
(2)
(4)
(3)
(1)
22
टीकमगढ़
टीकमगढ़
श्री विवेक कुमार पाठक, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ .
ओरछा
टीकमगढ़ 23 श्री उत्सव चतुर्वेदी , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ओरछा, टीकमगढ़.
24
टीकमगढ़
निवाड़ी
श्रीमती बरखा दिनकर, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , निवाड़ी, टीकमगढ़.
खंडवा
खंडवा 25 श्री अनिल चौहान , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.
खंडवा
खंडवा 26 श्री नीलेश कुमार जिरेती, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.
खंडवा
खंडवा
27 श्री दिनेश देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , पू. नि. खंडवा.
खंडवा
खंडवा 28 श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , पू. नि. खंडवा.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .
निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2013
फा.क्र . 2 - वि.निर्वा. - 2009-4-128- शुद्धि- पत्र.- मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 9, दिनांक 01 मार्च 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक " 82 - MP - LA- ( 2/2009 ) - 2012 दिनांक 05 फरवरी 2013 " के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :-
" 82/MP - LA/ ( 2/2009 ) /2012 दिनांक 31 मई, 2012"
एस. एस. बंसल , अपर सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 31st May 2012- 10 Jyaistha , 1934 ( Saka )
NOTIFICATION
No. 82/MP - LA/ (2/2009)/2012.-In pursuancemance of sub- section of 2 (b) of Section 116 C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/ order of the Supreme Court of India in Civil Appeal No.- 6336 of 2010 , dated 22nd February 2012 against the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur Bench dated 10th May 2010 in Election Petition No.2 of 2009 ( Chandbhan Bhaiya , Appellant Vs. Shri Jayant Kumar and Others Respondents) .
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .
1164
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , मध्यप्रदेश एवं राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. 290 - भू-अर्जन- हातोद- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- हातोद
(ग) नगर/ग्राम- पालाखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-152.980 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में) (1)
(2)
205/2पैकी
0.130
211 पैकी
0.100
0.648
215 पैकी
232/2 पैकी
1.085
0.253
233/1/2/2/1
233/1/2/2/2
0.253
233/2पैकी
1.669
0.506
234/2 पैकी
234/3
2.529
1.894
235/1
1.890
235/2
236/1 पैकी
1.274
2.193
236/2 पैकी
237/1
0.162
0.081
237/2
237/3
0.081
237/4
0.081
0.81
237/5
0.073
237/6
237/7
0.445
237/8
0.445
(2)
(1)
0.445
237/9
237/10
0.332
238/2पैकी
0.345
238/3 पैकी
0.035
0.332
246/1 पैकी
246/2
2.704
247/2
4.300
205/1
0.086
247/3/1
0.677
0.253
247/3/2
247/4
0.587
0.338
247/5/1
0.245
247/5/2
247/6 पैकी
0.701
247/7
0.930
2.104
248/1
245 पैकी
0.130
244/1 पैकी
0.077
248/2
1.538
249/1
0.104
0.425
249/2
250/2 पैकी
0.545
250/1 पैकी
4.018
252/1/1
2.592
252/1/2/1
0.047
252/1/2/2
0.885
252/2
2.529
252/3
1.182
0.607
254/1 पैकी
0.235
254/2
0.113
255/1/1/1
255/1/1/2
0.150
255/1/2/1
0.292
255/1/2/2
0.101
256/2/1
0.276
256/2/2
0.154
0.085
256/2/3
257/1 पैकी
0.724
1.206
257/2/1
257/2/2
1.015
255/2
0.101 1165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.284 257/3/1
0.506 257/3/2
0.012 256/1/1
0.012 256/1/2
258/1/1
1.113 258/1/2
1.113
1.113 258/1/3
1.113 258/1/4
258/2
1.145 258/3
0.292
0.329 259/1
259/2
0.311 260
1.611 261
2.343 262/1
1.117 262/2
1.052
1.023 263/1
263/2/1
0.253 263/2/2
0.253
0.517 263/2/3
264पैकी
1.385 266/3/2 पैकी
0.713 266/3/3
2.630
1.909 267 पैकी
0.425 268 पैकी
269 पैकी
1.627
0.200 270/1
270/2
0.100
0.100 270/3
0.200 270/4
270/5
0.200
0.200 270/6
0.200 270/7
270/8
0.100
0.200 270/9
0.123 270/10
271/1/1/1
1.138
0.370 271/1/1/2
0.370 271/1/1/3
1.028 271/1/2
2.000 247/1/1
(2)
(1)
1.265
247/1/2
271/2/1 पैकी
1.942
271/2/2
2.501
0.028
271/2/3
285/1/1
0.698
285/1/2
0.061
0.253
285/2/1
285/2/2 पैकी
0.688
285/3/1
0.253
285/3/2/1
0.127
285/3/2/2
0.127
0.253
285/3/2/3
285/3/2/4
0.253
285/3/2/5 पैकी
0.040
0.352
285/5 पैकी
286/1/1/1/1
0.815
0.237
286/1/1/1/2
286/1/1/2/1
0.093
0.022
286/1/1/2/2
286/1/1/2/3
0.160
286/1/1/3/1
0.106
0.088
286/1/1/3/2
0.041
286/1/1/4
286/1/2
1.955
286/1/3/1/1
0.759
0.127
286/1/3/1/2
0.094
286/1/3/1/3
286/1/3/2 पैकी
0.875
286/1/4 पैकी
0.100
0.170
286/2/1/1
0.166
286/2/2/2
286/2/3/1
0.170
286/2/1/2
0.363
286/2/2/1
0.366
0.363
286/2/3/2
286/2/4/1 पैकी
0.195
286/2/4/2 पैकी
0.018
286/2/5/2 पैकी
0.420
0.235
286/3/1
0.210
286/3/2
286/3/3
0.243 1166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2013
(1)
(2) 286/3/4
0.316
0.563 286/3/5/1
286/3/5/2
0.759 286/3/6
0.304
0.243 287/1
287/2
0.162 287/3
0.016
0.705 288/1/1/1/1
0.306 288/1/1/1/2
288/1/1/2
1.012 288/1/2/1
1.011 288/1/2/2
1.012 288/1/3/1
1.760
2.226 288/1/3/2/1
0.304 288/1/3/2/2
288/2
0.898
1.854 289/1
289/2/1
0.672
0.676 289/2/2
0.253 289/3/1
289/3/2
0.257 290 पैकी
1.304
2.926 293/1/1
0.127 293/1/2
0.253 293/1/3
293/1/4
0.253
0.633 293/1/5
4.069 293/2पैकी
293/3/1 पैकी
1.525
1.781 295
296/1
0.757
1.841 296/2
297/1/1
0.914
0.308 297/1/2
0.607 297/2
0.611 297/3
298
0.570
0.100 299/2पैकी
301/1/1 पैकी
1.872 301/1 पैकी
0.539 (1)
(2)
301/1/2 पैकी
0.190
0.050
303/2पैकी
305 पैकी
0.850
306/1 पैकी
0.769
306/2
0.809
0.510
307/1
307/2
0.510
0.445
308
0.243
307/3
309/1
0.606
309/2
0.303
0.758
309/3
309/4
0.154
294
3.217
310/1
3.129
310/2
1.263
312
0.158
313
1.392
0.501
314/1
314/2
1.392
0.502
314/3
315/1
0.449
315/2 पैकी
0.587
315/3 पैकी
0.142
0.040
315/4 पैकी
316/1 पैकी
0.162
316/2पैकी
0.050
251 पैकी
0.120
152.980
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल परियोजना संभाग, इन्दौर की आवासीय योजना बाबद्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन शाखा अनुभाग , हातोद, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.