मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2013-चैत्र 22 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2013
फा. क्र. 4 -ए- 2002-इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं . 66 ) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कुटुम्ब न्यायालय में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) नियुक्त करता है:-
1167
क्र.
नवीन पदस्थापना नाम तथा पद
(2)
(3) (1)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ के पद पर.
1 . श्रीमती पारो रायजादा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , 2. कु. मीना सिंह,
कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर
के पद पर.
विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर के पद पर.
3. श्री विनोद भारद्वाज, विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, विदिशा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .
1168
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा:-
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013
फा. क्र. 1611-2013- इक्कीस- ब- ( एक ) . - राज्य शासन , श्री अरविन्द मोहन सक्सेना , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 17 ( ई ) 51-2005- इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-4-2013 - उन्तीस- 2, दिनांक 25 मार्च 2013 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है : -
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , छतरपुर.
1. श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनि. ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.
2. श्री राजेश गुप्ता , नवम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , सागर.
3. श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जा. /ज.जा. ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मण्डला.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.
4. श्री राज कुमार भावे , प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दमोह.
5. श्रीमती शशिकला चन्द्रा, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन .
[ भाग 1
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डला.
6. श्री तुलसीराम उइके, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
7. श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाचौड़ा, जिला गुना.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
8. श्री रामायण प्रताप सिंह, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.
9. श्री श्याम बिहारी भार्गव , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जा. /ज.जा. ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दमोह.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भिण्ड.
10. श्री कुशल पाल सिंह , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./ज.जा. ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , शाजापुर.
जिला उपभोक्ता फोरम , मन्दसौर.
11. श्री राम नारायण चौधरी , अध्यक्ष, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सतना.
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013
फा. क्र. 17 (ई ) 81-2005- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री शिशिरकान्त चौबे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, श्योपुर की सेवाएं लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है .
भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2013
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस - ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 18 ) , राज्य शासन, मिनी गुप्ता पिता श्री संतोष कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक भाग 1 ]
अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 23 नवम्बर , 1986 है .
फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012- इक्कीस ब( एक) .-( मेरिट क्र. 36 ) , राज्य शासन, सुश्री श्वेता श्रीवास्तव पिता श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 10 सितम्बर, 1978 है .
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस ब ( एक ).-(मेरिट क्र. 37 ) , राज्य शासन , सुश्री रूची गोलस पिता श्री हरेन्द्र गोलस को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 14 सितम्बर, 1988 है .
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस - ब( एक) .-(मेरिट क्र. 69 ) , राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार पिता श्री श्यामलाल अहिरवार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 19 जुलाई 1984 है.
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस ब( एक).-(मेरिट क्र. 71 ) , राज्य शासन, प्रेमलता बोराना पिता श्री प्रहलाद सिंह बोराना को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2
1169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन ( म.प्र . ) है . उसकी जन्मतिथि 16 फरवरी , 1979 है.
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 77 ) , राज्य शासन, कु. लक्ष्मी वास्कले पिता स्व. श्री नंद किशोर वास्कले को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 18 अगस्त , 1984 है.
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 89 ) , राज्य शासन, श्रीमती पुष्पा तिलगाम पिता श्री योगेन्द्र तिलगाम को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 4 जून, 1979 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013
फा. क्र. 17- ई- 216-2007 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, श्री रमेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता की इस विभाग के आदेश क्रमांक एम.पी. 8-10-1-2007- इक्कीस ब(दो ) , दिनांक 17 फरवरी 98 जिला मुख्यालय , दमोह में नोटरी व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था, किन्तु दिनांक 3 दिसम्बर 2012 को श्री रमेश कुमार वर्मा का निधन होने के उपरांत नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्ट्रार से विलोपित किया जाता है .
1170
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
फा. क्र. 17-ई- 565-2008- इक्कीस ब ( दो ) . राज्य शासन, श्री रामगोपाल बमोरिया, अधिवक्ता को इस विभाग के आदेश क्रमांक एम.पी. 37-1-1-2009- इक्कीस- ब( दो ) , दिनांक 12 जनवरी 2009 तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था , किन्तु दिनांक 8 दिसम्बर 2012 को श्री रामगोपाल बमोरिया का निधन होने के उपरांत नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त करते हुए उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्ट्रार से विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. यादव, अपर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013
क्र. एफ-1 (ए) 145-90-ब-2- दो. श्री अरविन्द कुमार, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( कल्याण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश 31 मार्च 2013 एवं 7 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री सरबजीत सिंह , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( कल्याण ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे , द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( कल्याण ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
[ भाग 1 क्र. 1 ( ए) 211-1996- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. मयंक जैन , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कम्युनिटि रिलेशनशिप, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक, कुल सात दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौदह दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में डॉ. मयंक जैन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013
क्र. एफ 31-17-2010- सत्ताईस - 1.- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 ( क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है , अर्थात् : -
स. सिंचाई प्रणाली
का नाम
क्र. कार्य का कमाण्ड क्षेत्र कृषक ग्रामों की संख्या विस्तार
(हे . में. ) संगठनों की संख्या
(4)
(1) (2)
(3)
(5)
15020.7
36
8 1 पुनासा उद्वहन
सिंचाई योजना का तृतीय चरण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.
भाग 1 ]
1171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल मध्यप्रदेश, भोपाल
(विन्ध्याचल भवन ) (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013 संशोधित अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013
क्र. सह.अधि.- 2013- स्था. मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 20 मई 2013 से 14 जून 2013 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है .
क्र. 2412-अका-विपप्र-2012.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 7683- 3466- अका-विपप्र-2012 , दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. शिखा पारस , डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) अंकित है के स्थान पर अब कु. शिखा पोरस , डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) पढ़ा जाए.
2. तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 20 मई से 3 जून 2013 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.
3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
2. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय ( राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 7685-3469-अका-विपप्र-2012 , दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. शिखा पारस , डिप्टी कलेक्टर अंकित है के स्थान पर अब कु. शिखा पोरस, डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) पढ़ा जाए.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, विमल कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर , अधीक्षक, भू- अभिलेख , रायसेन, मध्यप्रदेश
रायसेन , दिनांक 18 जून 2012
क्र. 1252-17 भू- अभि.-12 .- मैं , मोहनलाल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , रायसेन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की कंडिका 13 ( 2 ) (3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुविभागीय रायसेन के लिए अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनित करता हूं. इस समिति की कालावधि दो वर्ष की होगी.
जिला स्तरीय सतर्कता समिति
समिति के सदस्य
संख्या
पद
(1)
(2) (3)
नाम (4)
01
अध्यक्ष 1. जिला दण्डाधिकारी , रायसेन जिला दण्डाधिकारी , रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
03
सदस्य 1. श्री कन्हैया सूरमा , निवासी वार्ड नं. 6 , रायसेन.
धारा 13 ( 2 ) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.
2. श्री राजा भैया चौधरी , नाहर कालोनी , बरेली.
3. श्री धीरजसिंह आदिवासी, निवासी बरखेडी, गैरतगंज.
1172
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
धारा 13 (2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी हैं .
धारा 13 (2 ) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य
धारा 13 ( 2 ) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी
[भाग 1 (2)
(3)
(4)
02
सदस्य 1 . श्रीमती ममता दूबे , रायसेन
2. श्री महेश श्रीवास्तव ठाकुर , मोहल्ला रायसेन.
03
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रायसेन.
3. अध्यक्ष, जिला पंचायत.
01
सदस्य 1. लीड बैंक अधिकारी , रायसेन.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग , रायसेन
समितिके सदस्य
(1)
जिला दण्डाधिकारी , रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी धारा 13 ( 2 ) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है .
धारा 13 ( 2 ) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है .
धारा 13 ( 2 ) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य
धारा 13 ( 2 ) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी
संख्या
पद
नाम
(3)
(4)
(2)
01
अध्यक्ष 1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी , रायसेन 03
सदस्य 1. श्री कन्हैया लाल सूरमा, निवासी वार्ड नं. 6, रायसेन.
2. श्री टीकमसिंह पंवार, नि. चोपडा, मोहल्ला रायसेन.
3. श्री विजयसिंह आ. श्री बलीराम जाति मेहरा, नि. पेमत.
02
सदस्य 1. श्रीमती ममता दूबे, नि. वार्ड नं. 9 रायसेन.
2. श्री महेश श्रीवास्तव ठाकुर, मोहल्ला रायसेन.
03
सदस्य 1. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, रायसेन
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, रायसेन.
3. उपपुलिस अधीक्षक, रायसेन.
01
सदस्य 1. लीड बैंक अधिकारी , रायसेन.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग , बरेली
समिति के सदस्य
(1)
जिला दण्डाधिकारी , रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी धारा 13 ( 2 ) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.
संख्या
पद
(3)
नाम (4)
(2).
01
अध्यक्ष 1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी, बरेली 03
सदस्य
1 . श्री राजेन्द्रसिंह आदिवासी, ग्राम खरबंदा, तह. उदयपुरा.
2. श्री प्रभाकर मेहरा पूर्व जिलाध्यक्ष ज.पं. निवासी उदयपुरा.
3. श्री हरीशंकर मेहरा भोडिया, तह. बरेली भाग 1 ]
1173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
धारा 13 (2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.
धारा 13 ( 2 ) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य
धारा 13 ( 2 ) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी
(4)
(2)
(3)
02
सदस्य 1. श्री राजा भैया चौधरी, नाहर कालोनी, बरेली.
2. श्री चंपालाल कुशवाह, नि. भारकच्छ कला.
03
सदस्य 1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, बरेली
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बाड़ी.
3. उपपुलिस अधीक्षक, बरेली 01
सदस्य 1 . लीड बैंक अधिकारी, बरेली.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग, सिलवानी
समिति के सदस्य
(1)
जिला दण्डाधिकारी , रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी धारा 13 ( 2 ) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.
धारा 13 (2 ) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.
धारा 13 (2 ) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य
धारा 13 ( 2 ) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी
संख्या
नाम
पद
(4)
(2)
(3)
01
अध्यक्ष 1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी , सिलवानी 03
सदस्य
1. श्री अंतराम आ. श्री विश्राम जाति आदिवासी, ग्राम दिलहारी , तह. सिलवानी.
2. श्री महेश आ. श्री हरप्रसाद, नि. गैलवानी.
3. श्री विजयसिंह आ. श्री बलीराम, जाति मेहरा, नि. सिमरिया
सदस्य
02
1. श्री नारायणसिंह लोधी , नि. ग्राम पहेरिया.
2. श्री सैयद कासिम, ग्राम खैरी 03
सदस्य 1 . प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, सिलवानी
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सिलवानी.
3. उपपुलिस अधीक्षक, बेगमगंज.
01
सदस्य 1 . लीड बैंक अधिकारी , सिलवानी.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग , बेगमगंज
समिति के सदस्य
(1)
जिला दण्डाधिकारी , रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी धारा 13 ( 2 ) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.
संख्या
नाम
पद
(2)
(3)
(4)
01
अध्यक्ष 1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी , बेगमगंज 03
सदस्य 1. अजुधाबाई, जनपद उपाध्यक्ष , मरखेडा टप्पा, तह. बेगमगंज.
2. श्री छोटेलाल शाह, पूर्व जनपद अध्यक्ष, बिछुआ जागीर.
1174
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
धारा 13 (2 ) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.
धारा 13 (2 ) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य
धारा 13 (2 ) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी
(2)
(3)
(4)
3. श्रीमती हीराबाई , पूर्व पार्षद, वार्ड नं. 16, हदाईपुरा , तह. बेगमगंज .
02
सदस्य 1 . श्री लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी, बेगमगंज ,
2. श्री जगतसिंह, नि. पठाकला.
03
सदस्य 1 . प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, बेगमगंज.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बेगमगंज.
3. उपपुलिस अधीक्षक, बेगमगंज.
01
सदस्य
1. लीड बैंक अधिकारी , बेगमगंज.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग , गैरतगंज
समिति के सदस्य
(1)
जिला दण्डाधिकारी , रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी.
धारा 13 ( 2 ) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.
धारा 13 (2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है.
धारा 13 (2 ) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य
धारा 13 (2 ) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी
संख्या
(2)
पद (3)
नाम (4)
01
अध्यक्ष 1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी , गैरतगंज 03
सदस्य 1 . श्री धीरजसिंह आदिवासी , नि. बेरखेडी
2. श्रीमती सुन्दरबाई, पूर्व सरपंच, गढ़ी
3. श्री मुंशीलाल कोली , नि. हरदोट.
02
सदस्य 1 . श्री नरपतसिंह पटेल , आलमपुर
2. श्रीमती मोतीबाई , गुंदरई.
03
सदस्य 1 . प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, गैरतगंज
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, गैरतगंज.
3. उपपुलिस अधीक्षक , गैरतगंज 01
सदस्य 1 . लीड बैंक अधिकारी, गैरतगंज.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति उपसंभाग , गोहरगंज
समिति के सदस्य
(1)
जिला दण्डाधिकारी , रायसेन अथवा अनुपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी.
धारा 13 ( 2 ) बी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी है.
संख्या
नाम
(2)
(4)
पद (3)
01
अध्यक्ष 1. अ.वि.अ. दण्डाधिकारी , गोहरगंज 03
सदस्य 1. श्री सरदारसिंह आ. श्री शेरसिंह, ग्राम पिपलिया गोली.
2. श्री सर्वोदयनंद आ. श्री विजय प्रकाश नि. हर्रई.
3. श्री कन्हैयालाल नंदवंशी आ. श्री हरिराम, नि. आमछाकला.
भाग 1 ]
1175
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
धारा 13 (2) सी के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी है .
धारा 13 (2 ) डी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/ अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
धारा 13 (2 ) ई के अन्तर्गत बैंक अधिकारी
(3)
(4)
(2)
सदस्य
02
1. श्री कन्हैयालाल नंदवंशी आ. श्री हरिराम नि. आमछाकला.
2. श्री तेजसिंह आ. श्री मूलचंद नागर नि. इटायाकला.
03
सदस्य
1 . प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, गोहरगंज
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, ओ.गंज.
3. उपपुलिस अधीक्षक, ओ. गंज 01
सदस्य 1. लीड बैंक अधिकारी, गोहरगंज.
मोहनलाल, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 4 फरवरी 2013
क्र. 25-5अ- एस.सी. -2-13 .- एतद्वारा मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति सतना के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप निम्नानुसार सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाता है :-
क्र.
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता
(2)
( 1)
श्री मनसुखलाल पटेल
श्री इंद्रजीत सिंह पिता श्री रामनानुज सिंह ग्राम पोस्ट बर्ती, जिला सतना.
1 2 3
श्री दिलीप चतुर्वेदी पिता श्री रामानुज चतुर्वेदी, ग्राम करही कोठार, पोस्ट बगहा, तहसील रघुराजनगर , जिला सतना.
4
श्री सुनील कुमार जायसवाल, सतना 5
श्री महेन्द्र सिंह ग्राम पिथैपुर, जिला सतना प्राप्त प्रस्ताव
पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये (4)
(3)
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति सतना.
माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र, सतना.
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.
माननीय विधायक वि.स.क्षे. , रामपुर बाघेलान, सतना.
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.
माननीय विधायक वि.स.क्षे . , रैगांव, सतना.
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.
माननीय विधायक वि.स.क्षे. , चित्रकूट, सतना .
माननीय अध्यक्ष , जिला पंचायत, सतना.
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी सतना.
के. के. खरे , कलेक्टर.
1176
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 8 मार्च 2013
क्र. 2922 - जी.ए.डी. - 2013 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम - 3-2-1999 - एक- 4, दिनांक 30 सितम्बर 1999 में विहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, जिला खरगोन वर्ष 2013 हेतु जिला खरगोन के लिये निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ : -
अ. क्र.
त्यौहार का नाम
दिन
दिनांक (4)
विवरण (6) (1)
(2)
(3)
अवधि (5)
1
22-7-13
सोमवार
संपूर्ण जिला
पूर्ण दिवस
गुरू पूर्णिमा
2
12-8-13
शिव पालकी
सोमवार
पूर्ण दिवस तहसील बड़वाहा व सनावद क्षेत्र के लिये .
3
22-8-13
शिव डोला
पूर्ण दिवस
गुरुवार
संपूर्ण जिला तहसील (बड़वाहा व सनावद को छोड़कर ) 4
4-9-13
अहिल्या उत्सव
तहसील महेश्वर क्षेत्र के लिये
पूर्ण दिवस
बुधवार
5
सोमवार 4-11-13
संपूर्ण जिला
पूर्ण दिवस
दीपावली का दूसरा दिन
उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.
नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. 1120 - मण्डी-निर्वा.-2013.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये माननीय श्री दीपक जोशी , विधायक, हाटपिपल्या की ओर से श्री विष्णुप्रसाद पिता श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी सुनवानी महाकांल , तहसील व जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है .
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
रायसेन, दिनांक 1 अप्रैल 2013
क्र. 1595 - कृ.उ.म. - 2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति, औबेदुल्लागंज में विधायक, भोजपुर 141 , जिला रायसेन द्वारा प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं: -
1. श्री संतोष पटेल आ . श्री कमलसिह पटेल ,
धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ) विधायक प्रतिनिधि
निवासी ग्राम मंजूसखुर्द , तहसील गौहरगंज , जिला रायसेन
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय , कुलाधिपति, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू
राजभवन , भोपाल , दिनांक 5/6 अप्रैल 2013
क्र. 403/रास/यूए-6/2013 .- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान , महू के रेग्यूलेशन की कण्डिका 35 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, चेयरमेन, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू, एतद्वारा श्री आर. एस. कुरील , कुलपति , नरेन्द्रदेव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज फैजाबाद (उ. प्र. ) को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से चार वर्ष की कालावधि अथवा उनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू का महानिदेशक नियुक्त करता हूँ.
इनकी सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते आदि रेग्यूलेशन की कंडिका 35 ( 8 ) के अनुसार होंगी. यह आदेश दिनांक 5 मई , 2013 से प्रभावशील होगा.
राम नरेश यादव , चेयरमेन.
भाग 1 ]
1177
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. 1891 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) सिवनी
(2) सिवनी लखनवाड़ा रा.नि.मं. सिवनी ब. नं . 532 तह. सिवनी.
(4) 0.731 अशासकीय भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालक अभियंता, निर्माण द. पू. रेल्वे, नैनपुर.
छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 23 मार्च 2013
क्र. क- भू.अ.वि.स. - 2012-13-5816. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सचूना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तहसील/ तालुका
(2) दमोह
(1) दमोह
(3) खोजाखेड़ी बेलखेड़ी
0.22 0.56 योग .. 0.78 (4)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डब्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर.
बी. ओ.टी. ( टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत दमोह - पथरिया- गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण बाबत्.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1178
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 16- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
ग्वालियर चीनौर
(4) 12.60
दुबही
कुल योग .. 12.60
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा, जिला ग्वालियर
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 26 मार्च 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन-764.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(4)
8
(1) शिवपुरी शिवपुरी
(3) मेहदावली
0.15 0.88
9
1.20
10
11/6
0.17
11/7
0.35
0.15
12
42/1
0.40
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
गुरीला तालाब के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
भाग 1 ]
1179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
(2) (3)
(4)
0.45
42/2
42/3
0.25
43
0.20
0.75
44
47
0.94
48
1.25
49/1
0.35
0.25
49/2
6
0.05
7/1
0.05
7.84
कुल .
(6)
(5)
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 25 मार्च 2013
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.नं. /नं.ब. (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)
(2)
जबलपुर जबलपुर
2567 वर्गफुट (239 वर्गमीटर ) योग .. 239 वर्गमीटर
शाट नं. 2,5,8 प्लाट नं. 904/1 तह. व जिला जबलपुर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर.
स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड के अंतर्गत आनंद टाकीज रोड से महर्षि स्कूल के बीच में जबलपुर हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क के चौड़ी- करण हेतु भू- अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई 1180
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते है :-
अनुसूची
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (1) (2)
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.नं. /नं.ब. (3)
जबलपुर
जबलपुर
ब्लॉक नं. 4, प्लाट नं. 23/2 नं. बं.- प.ह.नं.-तह. व जिला जबलपुर.
0.0479 हे . (2086 वर्गफुट में से 256 वर्गफुट) (24वर्गमीटर) योग .. (24 वर्गमीटर )
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर .
स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड रसल चौक से इन्कम टैक्स मार्ग पर सार्वजनिक सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 28 मार्च 2013
क्र. 2638 - भू- अर्जन- 12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
कुल ख. नं. कुल रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
केसली
(4) 1
सागर
0.80
(3) ईदलपुर प.ह.नं. 30
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. )
सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.
कुल 0.80
(2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2639- भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 5 ) में 1181
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
कुल ख. नं. कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(4)
(3)
1
केसली
0.10 सागर
घाना प.ह.नं. 37
कुल 0.10
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र. )
सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.
6 ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 30 मार्च 2013
प्र. क्र. 12 - अ-82 वर्ष 12-13 - भू-अर्जन- 3216.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 2.140
(3) इटावा
(1) बैतूल
(2) मुलताई
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
इटावा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अतिरिक्त अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1182
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. 837- प्रका. - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
कोटर सेमरी 55/45
(4) 3.25 (1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर की सेमरी छोटा टोला सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 839 - प्रका.- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1) रीवा सेमरिया बहेरिया कोठार
(4) 2.43
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर की सेमरी छोटा टोला सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1183
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. 841 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
सेमरिया
(4) 4.25 रीवा
खरहरी पवाई
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बहेरिया सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 843 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1) रीवा सेमरिया बिलरी पैपखार
(4) 2.34
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर बिलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 845- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार 1184
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) रीवा
2.32 सेमरिया बिलरी कोंठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर बिलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 847 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सेमरिया
2.40
तिघरा पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर बहेरिया सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1185
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. 849 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2) (3)
रीवा
4.75 सेमरिया पटेहरा कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बहेरिया सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मझौली, दिनांक 30 मार्च 2013
प . क्र. - 522 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1).
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
63.47 सीधी
रूपईडोल
मझौली
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
( गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी ( म.प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प.क्र. - 524- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
1186
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(3)
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
करमाई
सीधी
72.99 मझौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म.प्र. )
(गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प. क्र. - 526- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) सीधी मझौली
278.355
चुनगुना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी ( म.प्र. )
( गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प. क्र. - 528 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
15.576 सीधी
छुही
मझौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
( गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी , जिला- सीधी (म.प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. - 530- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
भाग 1 ]
1187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) (2)
(3)
सीधी
254.749 मझौली सेधवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी ( म.प्र. )
(गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प. क्र.- 532 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
231.462
गजरी
सीधी मझौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी ( म.प्र. )
( गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प. क्र. - 534- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
(3)
152.328
खन्तरा
सीधी मझौली
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा (2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी ( म.प्र. )
( गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प. क्र.- 536- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
1188
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
30.041 सीधी मझौली तिलवारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी ( म.प्र. )
(गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र.- 538- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
122.595 सीधी मझौली कोटरो
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी ( म.प्र. )
( गुलाब सागर बांध ) डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश , एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 1 अप्रैल 2013
क्र. 70 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]
1189
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
पूरक अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
मऊगंज
(3) अमोखर
रीवा
(4) 0.08
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म. प्र. )
नंदनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ( पूरक अनुसूची ).
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नंदनपुर , तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 71 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) मऊगंज
(1) रीवा
टीपाबदौर
0.39 म . प्र . शासन 1.604 हेक्टे. 1.214 हेक्टे. कृषक भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
संभाग, रीवा ( म. प्र. ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण योजना हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 2 अप्रैल 2013
क्र. 1586- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 1190
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2) सिंगरौली
6.72 (1) सिंगरौली
(3) खजुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिंगरौली , म. प्र.
(6) सिंगरौली जिले में नवीन हवाई अड्डा निर्माण बावत्.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू- अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1588 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) सिंगरौली
(3) कटौली
(1) सिंगरौली
17.81
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिंगरौली , म. प्र .
(6) सिंगरौली जिले में नवीन हवाई अड्डा निर्माण बावत्.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1590 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सिंगरौली
(1) सिंगरौली
(4) 1.81
(3) सिंगरौलिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) जिला भू- अर्जन अधिकारी जिला सिंगरौली , म. प्र.
(6) सिंगरौली जिले में नवीन हवाई अड्डा निर्माण बाबत्.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू- अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1191 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 12 मार्च 2013
क्र. भू-अर्जन- 373.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील/तालुक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (2)
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(3)
(4)
बरी
0.908
केथन डायवर्सन नहर निर्माण हेतु अशोकनगर मुंगावली
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर ( म.प्र. )
(2) भूमि का नक्शा एवं संपत्ति का विवरण भू- अर्जन अधिकारी मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 25 मार्च 2013
प्र. क्र. 3 अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- पत्र- क्र.- 132 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(6) (1)
(3)
(4)
(2)
(5)
8.127
लोवर डोभ जलाशय के निर्माण हेतु गोटेगांव
नरसिंहपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर (म.प्र. )
सुकरी प. ह. नं. 40 नं. बं. 581
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1192
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 4अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- 2013- पत्र- क्र. 129- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(5)
(6) (3)
(4)
1.041
नरसिंहपुर गोटेगांव
लोवर डोभ जलाशय की नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर ( म.प्र. )
कोरेगांव प. ह. नं. 40 नं. बं. 83
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- पत्र क्र. 130-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(5)
(6) (1)
(3)
(4)
0.999
नरसिंहपुर
(2) गोटेगांव
लोवर डोभ जलाशय की दांयी नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.
सुकरी प. ह. नं. 40 नं. बं . 581
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 6अ -82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- 2013- पत्र क्र. 131. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) भाग 1 ]
1193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(4)
13.536 नरसिंहपुर
(2) गोटेगांव डोभ, प. ह. नं. 40 नं. बं. 225
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लोवर डोभ जलाशय के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- 2013- पत्र-क्र. 133. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
1.037 (1) नरसिंहपुर
(2) गोटेगांव डोभ , प. ह. नं. 40 नं. बं. 225
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
संभाग, नरसिंहपुर .
(6) लोवर डोभ जलाशय की नहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 73-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- पत्र क्र. 134.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(4)
0.610 (1) नरसिंहपुर
(2) नरसिंहपुर पिठेहरा , प. ह. नं. 1/7, नं. बं. 309
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बंधी जलाशय निर्माण हेतु नहर काकार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 1194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. 2791 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)
सौंसर ग्राम- सातनूर
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
ब. नं.-376,
प. ह. नं. - 60/23
रकबा 66.629 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां
रा. नि. मं.-सौंसर
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड -9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय - गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2792 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम- खापाकरीमवार ब. नं. -74, प. ह. नं. -60/23 रा. नि. मं.-सौंसर
रकबा 87.818 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू- अर्जन अधिकारी तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय - गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2793 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
(4)
(3)
सौंसर
छिन्दवाड़ा
रकबा 22.706 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम - कोदाडोंगरी दवामी ब. नं. - 59 प. ह. नं. -60/23 रा. नि. मं. -सौंसर
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (5)
भू- अर्जन अधिकारी तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2794 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) सौंसर ग्राम - कोदाडोंगरी
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
बी.2, ब. नं. -60 ,
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special प. ह. नं. -60/23
रा. नि. मं. -सौंसर
रकबा 24.065 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड -9 , इमामबाड़ा रोड, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
1197 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय - गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2795 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम - कोदाडोंगरी
मालगुजारी
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
ब. नं . -57
प. ह. नं. -60/23
रकबा 67.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
रा. नि. मं. -सौंसर
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय - गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
[भाग 1 क्र. 2796 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम - दुधालाखुर्द
ब. नं .-189
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
प. ह. नं. -61/24
रा. नि. मं.-सौंसर
रकबा 96.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय - गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड, सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2797 - भू- अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
भाग 1 ]
1199 के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम-कोदाडोंगरी बी 1 , ब. नं. -58 प. ह. नं. - 60/23 रा. नि. मं. -सौंसर.
रकबा 07.720 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्सा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लास डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय - गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2798 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम - सावंगा ब. नं.-381
प. ह. नं. -61/24 रा. नि. मं. -सौंसर.
रकबा 56.927 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
1200
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड -9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्सा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय - गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 28 मार्च/ 1 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 09 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) खसरा क्रमांक कुल रकबा अर्जित किये (हेक्टर में ) जाने वाला रकबा ( हेक्टर में )
(1) रायसेन
(2) बेगमगंज
(4) 0.324 0.180
(3) जमुनिया ता. 186/1/6
(5) कार्यपालन यंत्री,
(6) पुल निर्माण हेतु.
मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , भोपाल .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1201 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. भू- अर्जन- 2012-13-475.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुका
(2) (3)
(1)
(4)
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (6)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7)
क्षेत्रफल (हे. में. ) (5)
857
नरवर
0.15
सिंध परियोजना द्वितीय चरण सुनारी
शिवपुरी
कार्यपालन यंत्री,
नरवर
858
0.16
सिंध परि. दांया तट नहर
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.05
859
शिवपुरी
संभाग, करैरा ,
सुनारी
के अंतर्गत डी-5 वितरिका की 6 एल -ए के निर्माण हेतु.
नरवर
860
0.03
शिवपुरी
सुनारी
जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
नरवर
862
0.02
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
863
0.01
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
864
0.01
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
867
0.13
सुनारी
शिवपुरी
नरवर
900
0.13
सुनारी
शिवपुरी
नरवर
903
0.20
सुनारी
शिवपुरी
नरवर
0.07
904
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
928
0.25
शिवपुरी
सुनारी
929
नरवर
0.07
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
931
0.03
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.16
943
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
969
0.11
सुनारी
शिवपुरी
नरवर
0.07
972
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
973
0.04
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
974
0.12
शिवपुरी
सुनारी
1174
नरवर
0.05
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
1175
0.08
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.01
1176
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
1183
0.08
सुनारी
शिवपुरी
नरवर
0.03
1184
शिवपुरी
सुनारी
1185
नरवर
0.14
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
1186
0.01
शिवपुरी
सुनारी
1194
नरवर
0.11
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.17
1195
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.05
1197
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
1198
0.11
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.01
1199
शिवपुरी
सुनारी 1202
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
[भाग 1 (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1200
नरवर
0.07
शिवपुरी
सुनारी
1335
नरवर
0.09
शिवपुरी
सुनारी
1338
नरवर
0.03
सुनारी
शिवपुरी
1339
0.01
शिवपुरी नरवर सुनारी
नरवर
1340
0.07
सुनारी
शिवपुरी
1341
नरवर
0.03
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
2574
0.09
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.07
2626
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
2627
0.09
शिवपुरी
सुनारी
2628
0.05
नरवर सुनारी
शिवपुरी
2674
0.08
नरवर
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
0.01
2675
शिवपुरी
सुनारी
2676
0.15
शिवपुरी नरवर सुनारी
2691
नरवर
0.17
शिवपुरी
सुनारी
2692
0.11
नरवर
शिवपुरी
सुनारी
2696
0.13
शिवपुरी नरवर सुनारी
0.07
2697
सुनारी
शिवपुरी नरवर
2699
नरवर
0.10
शिवपुरी
सुनारी
2700
0.14
शिवपुरी नरवर सुनारी
2703
नरवर
0.06
शिवपुरी
सुनारी
2709
नरवर
0.12
शिवपुरी
सुनारी
नरवर
2710
0.03
शिवपुरी
सुनारी
4.43
योग :
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी, दिनांक 1 अप्रैल 2013
क्र. भू-अर्जन- 2012-13-476.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
खसरा नंबर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
तहसील/ तालुका
(1) (2) (3)
(4)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (6)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (7)
क्षेत्रफल (हे.में. ) (5)
नरवर
118
0.02
अन्दौरा
सिंध परियोजना द्वितीय चरण
कार्यपालन यंत्री,
शिवपुरी
नरवर अन्दौरा
0.06
119
सिंध परि. दांया तट नहर के अंतर्गत डी-5 वितरिका की शिवपुरी
नरवर अन्दौरा
120
0.06
संभाग, करैरा,
शिवपुरी
6 एल - ए के निर्माण हेतु.
नरवर
580
अन्दौरा
0.18
शिवपुरी
जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
584
नरवर अन्दौरा
0.08
शिवपुरी भाग 1 ]
1203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) नरवर अन्दौरा
590
0.01
शिवपुरी
नरवर अन्दौरा
591
0.03
शिवपुरी
नरवर अन्दौरा
592
0.02
शिवपुरी
अन्दौरा
593
0.44
शिवपुरी नरवर
नरवर
0.03
अन्दौरा
597
शिवपुरी
नरवर अन्दौरा
598
0.07
शिवपुरी
नरवर अन्दौरा
0.01
599
शिवपुरी
1.01
योग :
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 1 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 2अ-82 वर्ष 12-13- भू-अर्जन-3262 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3)
(4)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) सिवनपाट
1.371
भैंसदेही
बैतूल
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , बैतूल.
सिवनपाट जलाशय के स्पील पहुंच मार्ग , नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैंसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1204
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 3 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 023-82 वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) सीहोर
0.162
इछावर गाजीखेड़ी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, सीहोर.
कालापीपल जलाशय नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अ. वि. अ./भू-अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अधिकारी कार्यालय इछावर में प्रस्तुत करे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 3 अप्रैल 2013
क्र. 1604 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6) सिंगरौली चितरंगी
रेही
21.51 उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी.
बेलदरा बांध योजना के अंतर्गत बांध का डूब क्षेत्र एवं जल निकासी.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. 1606 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) सिंगरौली चितरंगी
15.82
कमरौहा
उपखण्ड अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी , चितरंगी.
बेलदरा बांध योजना के अंतर्गत बांध का डूब क्षेत्र एवं जल निकासी.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी , चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1608 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(4)
(6) (1)
(3)
सिंगरौली चितरंगी
1.98
बगदरा
(5) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी
बेलदरा बांध योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1206
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 22 फरवरी 2013
संशोधित अधिसूचना
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख ) तहसील- रीठी
(ग) ग्राम- चिखला
(घ ) लगभग -0.42 हेक्टर .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
70/1
0.06
70/2
0.08
96
0.21
92
0.07
0.42
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरदुआ बिरूहुली थनौरा बिलहरी मार्ग हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर , दिनांक 7 मार्च 2013
संशोधित अधिसूचना
प्र. क्र. 1 - अ-82-2009-10- भू-अर्जन-2013.- मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक दिनांक 2 जुलाई 2010 के पृष्ठ क्र. 1524 पर अधिसूचना क्रमांक 1 - अ- 82-09-10- भू.अ.अ.-10, जबलपुर, दिनांक 18 जून 2010 में अर्जित की रही भूमि का रकबा 0.491 हे. प्रकाशित किया गया था. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर एवं कृषकों के मध्य दिनांक 28 सितम्बर 2010 को अनुबंध हुआ, जिसके अनुसार प्रस्ताविक सड़क 60 फुट के स्थान पर 50 फुट चौड़ी निर्मित होगी एवं ख. नं . 26 रकबा 0.032 का अर्जन नहीं किया जा रहा है , फलस्वरूप संशोधित अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
( ग ) ग्राम- रानीपुर, न. बं. 401 , प. ह. नं. 05 ( 25/31 ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल 0.380 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में )
खसरा नम्बर (1)
(2)
21/1
0.037
21/2
0.025
21/3
0.013
21/4
0.012
0.155
21/5,6,7
21/8
0.078
25/1
0.012
25/2
0.030
0.018
25/3
योग : 0.380
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ओमती नाले पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज से मदनमहल रेल्वे स्टेशन को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1207
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 14 मार्च 2013
भू-अर्जन- प्र. क्र. 01-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख) तहसील- पंधाना
( ग ) ग्राम- अर्दला खुर्द
(घ ) कुल अर्जित रकबा -12.98 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
226/1
0.26
226/2
0.32
225
0.60
224/2
0.20
234/1
2.50
234/2
1.34
214
0.11
232
1.84
231
0.30
213
1.22
212/1
0.56
0.60
209/2, 212/2
0.60
209/1 , 209/3 , 212/3
210
0.16
180
0.64
182
0.40
71
0.08
70
0.43
73
0.06
192
0.70
194
0.06
12.98
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ- 82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला - पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख ) तहसील- पंधाना
(ग) ग्राम- जामली राजगढ़
(घ ) कुल अर्जित रकबा-5.61 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
248
3.96
0.80
249
210
1.34
0.50
180
0.10
199
200
1.71
0.20
177/2
योग .. 5.61
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के शीर्ष एवं एप्रोच चेनल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1208
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 03 -अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख) तहसील- पंधाना
(ग ) ग्राम-दिवाल
(घ) कुल अर्जित रकबा-5.00 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
13/2
0.03
17/2
0.03
17/3
0.07
18
0.12
28/1
0.15
28/2
0.35
70
0.10
69/1
0.06
69/2
0.07
61
0.30
60
0.20
68
0.15
67
0.12
86/2
0.07
86/5
0.03
86/6
0.12
86/3
0.05
0.05
86/7
86/4
0.35
87/1
0.12
0.10
87/2
87/4
0.15
87/3
0.08
90
0.20
89/2
0.08
89/1
0.08
12
0.07
[भाग 1 (1)
(2)
7
0.18
4
0.08
2
0.09
66
0.12
63/4
0.07
0.12
63/2
0.08
63/3
55/2
0.14
0.04
96/2
510
0.08
97/1
0.02
97/2
0.03
97/3
0.03
98
0.04
0.05
102/1
102/2
0.05
102/3
0.04
0.14
110
109
0.02
108
0.08
10
0.20
5.00
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब के नहर कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख) तहसील-पंधाना भाग 1 ]
1209
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(ग ) ग्राम- पाबईखुर्द
( घ ) कुल अर्जित रकबा-1.47 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.36
156
155
0.11
158/1
0.08
160/3
0.08
160/2
0.06
160/1
0.02
161
0.04
163
0.02
164
0.04
166
0.12
168
0.07
167
0.06
16/1
0.10
16/2
0.31
योग . 1.47
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 05 -अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख) तहसील-पंधाना
(ग) ग्राम-डापक्या
(घ ) कुल अर्जित रकबा-1.94 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.04
231
0.12
208/6
208/3
0.12
208/4
0.08
208/2
0.12
208/1
0.08
207/3
0.07
207/2
0.10
207/1
0.10
0.16
202
167/4
0.14
167/3
0.14
167/1
0.08
0.06
164
0.11
162
161
0.04
160
0.18
0.20
69
योग 1.94
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- जल संसाधन संभाग , खण्डवा अन्तर्गत अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पंधाना एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 573- प्र.क्र. 07-अ- 82-2012-13- 1851.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
ख ) तहसील - जैतपुर
(
(ग ) ग्राम- पड़खुरी , पटवारी हल्का बैरिहा नम्बर 30 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.979 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
38/1क
0.028
38/ 1ख
0.150
38/1 ग
0.141
38/2
0.708
39
0.043
40/1
0.878
40/2
0.214
40/3
0.874
40/4
0.809
41/1
0.837
41/2
0.323
42/1
0.319
42/2
0.006
0.312
54/2
55
0.376
57
0.283
58
1.315
62/2
0.094
63
0.344
65
0.129
66
0.154
67
1.202
[भाग 1 (1)
(2)
68
0.125
0.192
69/1
0.048
69/2क
78
0.539
79/1
0.178
0.760
79/2
42/3
0.319
42/4
0.065
43/1
0.159
43/2
0.159
43/3
0.095
0.295
44
0.514
49
0.105
50/1
50/2
0.101
51
0.016
52
0.214
53
0.057
0.405
54/1
59
0.210
60/1
0.121
61/2
0.121
0.094
62/1
79/3
0.176
80
0.397
81
0.219
82
0.156
82/2
0.158
69/2ख
0.049
69 /2 ग
0.048
0.048
69/2घ
70
0.113
71/1
0.039
71/2
0,039
71/3
0.038
0.038
71/4
72
0.157
73
0.235
74
0.041
75
0.138
76
0.040
77/1
0.040
0.680
77/2
0.076
24/1 भाग 1 ]
1211
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
(2)
24/2
0.081
26
0.076
21/2
0.506
82/3
0.156
83/1
0.162
83/2
0.166
84
0.235
85/2
0.506
85/4ख
0.405
86/1
0.137
86/2
0.138
87
0.182
88
0.158
0.016
89
101/1
0.160
101/2
0.160
100/2
0.160
255/2
0.320
255/4
1.416
270
0.200
271
0.284
कुल योग 22.979
( 2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- पड़खुरी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित ग्राम पड़खुरी की रकबा 22.979. (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 65- भू- अर्जन-2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला--रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ ग्राम - बीड़ा, 386 , प.ह. बीड़ा 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.787 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
644/1
0.121
684/3
0.113
0.016
685/1
0.223
686/2
0.052
686/3
0.230
687/2
688
0.032
0.787
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बीड़ा झलवार मार्ग के कि. मी . 2/8 में टमस नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिरमौर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 66 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- झलवार 1212
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर.
खसरा क्र .
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1301
0.182
0.182
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बीड़ा झलवार मार्ग के कि. मी . 2/8 में टमस नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शाएवं प्लान कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिरमौर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 30 मार्च 2013
प्र. क्र. 05 अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की पालखंदा तालाब योजना ( पूरक प्रकरण ) के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील-शामगढ़
(ग) ग्राम- सुरजनानया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.60 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित संपत्तियों का विवरण
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
(3) 339/1
1.15
कुआ अध पक्का1 372/2
1.13
कुआ कच्चा 1 394
2.55
0.47
381
[ भाग 1
(3)
(2)
(1)
0.55
395
0.75
388
6.60
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पालखंदा तालाब योजना हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शंशाक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. 827 - भू-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- विरसिंहपुर
(ग ) नगर/ग्राम- कुबरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.243 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
408
0.084
404
0.094
398
0.026
399
0.096 भाग 1 ]
1213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
(2)
393
0.144
0.115
392
391
0.192
383
0.012
390
0.008
382
0.004
384
0.138
386
0.080
387
0.004
429
0.184
428
0.006
427
0.020
426
0.012
424
0.196
440
0.024
445
0.308
498
0.108
499
0.012
500
0.176
502
0.220
0.140
304
305
0.096
306
0.060
307
0.060
368
0.176
301
0.008
372
0.080
374
0.024
366
0.014
365
0.040
364
0.090
363
0.024
479
0.168
योग 3.243
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 829- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- विरसिंहपुर
(ग ) नगर/ग्राम- मेहुती
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.883 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.036
2752
0.044
2751
0.136
2753
2760
0.020
0.080
2719
2783
0.040
2807
0.104
2806
0.006
0.052
2805
0.144
2794
0.016
2778
2777
0.076
0.020
2453
0.052
2112
0.048
2108
0.040
2111
0.056
2109
0.020
2110
2107
0.032
2134
0.020
0.028
2098
0,126
2101
2102
0.064
0.016
2103
0.016
3001
2996
0.199 1214
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
(2)
3014
0.184
3015
0.120
3016
0.088
3017
0.080
3030
0.068
3029
0.104
3142
0.012
3144
0.544
2800
0.180
2801
0.012
योग
2.883
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 831 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग ) नगर/ग्राम- सेमरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.52 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
42
0.140
43
0.078
59
0.024
58
0.016
55
0.052
54
0.168
56
0.128
(1)
(2)
105
0.408
119
0.084
0.036
123
0.036
124
0.036
125
236
0.032
235
0.034
237
0.240
0.024
251
0.160
269
266
0.128
0.028
274
275
0.232
263
0.220
0.200
401
381
0.016
2.52
योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 833- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ग्राम- कोटर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.524 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
101
0.112
100
0.012 भाग 1 ]
1215
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(2)
(1)
98
0.036
4645
0.172
97
0.024
102
0.168
103
0.012
92/2
0.300
97
0.016
94/4
0.016
94/3
0.040
94/2
0.048
0.300
92/2
0.020
92/6
94/5
0.048
0.008
93
92/5
0.192
योग
1.524
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 851 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम- डगडीहा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.978 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
832
0.458
833
0.132
(2)
(1)
0.234
837
0.092
836
843
0.008
0.036
844
0.104
845
0.024
846
0.020
840
816
0.260
0.060
814
0.216
807
0.150
806
805
0.112
0.056
798
0.004
799
0.012
1030
0.114
779
0.200
966
0.488
977
0.120
980
0.116
254
0.060
255
0.112
254
0.144
228
0.088
227
0.052
232
0.084
231
0.008
230
0.156
238
0.072
239
0.100
240
0.168
242
0080
255
246
0.084
247
0.038
0.090
248
0.044
114
0.044
113
0.118
112
0.100
99
0.056
98
97
0.236
0.028
250
योग
4.978 1216
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 853 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग ) नगर/ग्राम-अकौना कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.004 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
245
0.152
265
0.144
249
0.624
0.028
169
223
0.072
222
0.020
220
0.168
221
0.024
214
0.036
215
0.020
177
0.240
178
0.024
175
0.064
182
0.256
179
0.040
0.040
181
183
0.154
0.008
184
185
0.150
170
0.016
(1)
(2)
0.116
7
0.128
9
0.140
8
0.100
15
0.072
12
14
0.060
0.108
13
3.004
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 855- भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - रघुराज नगर
(ग) नगर/ ग्राम- कुंआ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.976 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.056
1514
0.048
1515
0.008
1513
0.008
1516
0.340
1611
1506
0.166
0.016
1505
0.006
1488/2
0.012
1495
0.360
1659 भाग 1 ]
1217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
(2) 1502
0.020 1470
0.158 1476
0.024
0.020 1284
1279
0.204 1268
0.032 1208
0.080 1207
0.160 1205
0.096 1206
0.036 1204
0.044 1240
0.072 1199
0.068 1198
0.056 1189
0.040 1193
0.008 1194
0.008 1124
0.024 1145
0.076 1112
0.080 1114
0.360 1115
0.120 883
0.032 992
0.208 891
0.020 890
0.080 849
0.072 854
0.036 850
0.008 851
0.032
0.120 853
859
0.084 86
0.060 871
0.008 861
0.008 862
0.052 869
0.120 870
0.012
0.080 865
860
0.256
0.012 530
(2)
(1)
562
0.212
458
0.188
563
0.024
0.060
573
0.040
556
0.390
574
0.176
584
585
0.188
0.016
644/1
643/1
0.196
0.012
640
1600
0.088
0.172
633
0.158
631
625
0.224
0.176
619/6
624
0.108
0.072
620/7
0.104
619/2
620/9
0.144
0.300
620/2
0.056
618/2
0.052
620/3
0.072
618/3
0.064
618/1
615/3
0.012
0.078
611
608
0.192
609
0.024
0.340
191
योग
7.976
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1218
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 1 अप्रैल 2013
क्र. 4555- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- मालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-35.464 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)
(2)
5/2/1
0.180
7/1
0.075
8
0.060
28/1
0.300
28/3
0.190
32
0.050
46/2
2.151
14/2/1/2
0.050
46/1/2
0.598
0.100
7/2/1/1
7/2/1/3
0.040
28/2/2
0.270
28/4/2
0.050
7/2/1/2
0.050
0.055
28/2/1
28/4/1
0.050
0.060
13/2
0.500
29/1
0.445
7/2/2/3
0.150
13/3
0.300
0.445
29/2
0.300
7/2/2/4
29/3
0.445
[भाग 1
(2)
(1)
0.300
14/2/1/1
46/1/1
0.500
30/1/2
0.150
0.101
30/2
35/2/3
0.100
0.600
64/1
64/3
0.150
35/2/2
0.050
35/2/4
0.249
40
0.049
64/2
0.600
0.200
43/1
0.920
43/2
44/1
2.250
1.800
44/2
1.740
45
61/1/क/1
1.134
0.924
61/1/क/2
1.520
61/1 /ख
0.820
61/1 /ग
0.210
61/2/1/1
61/2/2
0.900
61/2/3
0.900
61/3/1
0.300
0.800
64/5
64/6
1.600
0.600
64/7
64/9
1.300
0.800
65/1
64/8
1.300
0.400
64/10
65/2
0.900
64/11
3.031
1.200
65/3
67/1
0.152
योग 35.464
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मालपुरा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. 4561 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम-आमसी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-22.967 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.045
145/4, 146/2
147/1/1
0.477
147/1/2
0.205
147/2
0.725
221/1/1/1
0.586
0.417
221/1/1/2/1
221/1/1/2/2
0.997
221/1/2
0.800
221/1/3/1/1
0.075
221/1/3/1/2
0.557
221/1/3/2
0.912
221/2
0.468
219
0.777
220
1.052
222/3
0.267
223
0.442
224/1/2
0.150
224/1/3
0.170
224/2
0.010
225/1
1.376
228/2
0.551
225/2
0.162
0.200
0.200
225/3/1,
225/3/2
0.200
225/3/3
0.200
0.560
225/3/4
225/3/5
0.307
(2)
(1)
0.307
225/3/6
226/2/1
0.730
227/1/1
0.350
0.325
227/1/2
227/1/3
0.425
227/1/4
0.310
227/1/5
0.430
0.744
227/1/6
227/1/7/2/1
0.250
227/1/8
0.744
0.240
227/1/9
1.710
228/3/1
0.400
228/3/2
228/3/3
0.700
0.200
228/3/4
228/3/5
0.200
0.400
228/3/6
0.400
228/3/7
0.714
228/3/8
0.200
228/3/9
0.100
228/3/10
0.200
228/3/11
योग .. 22.967
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4566 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- मनावर 1220
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(ग) ग्राम- आमसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.955 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि
(हेक्टर में ) (1)
(2) 160/5
0.050 180/1
0.406 207/2/1
2.226 160/6
0.200 160/7
0.200 207/2/2
0.050 171/1
0.295 179/4
0.640 171/2
0.132 171/3
0.133 179/2
0.300 171/4
0.140 179/3
0.500 173
0.250 174/1
0.020 193/1/6
0.020 178/1/1
0.030 178/1/2
0.020 178/1/3
0.030 178/1/4
0.030 178/1/5
0.060 178/2/1
0.070 178/2/2
0.050
0.050 178/2/3
178/2/4
0.050 178/3
0.300 180/2
0.407
0.817 182
196/2
0.150 196/4
1.300 197/2
2.800 184/1
0.291
2.00 185
186
0.150 205
0.462 187/3 /घ
0.300
0.020 193/1/4
193/1/10
0.150 193/1/5
0.020
0.140 193/1/9
(1)
(2)
0.100
193/1/7
193/1/8
0.120
193/2
0.350
0.200
195
0.100
196/1
0.400
197/1
196/3
0.300
197/3
0.050
0.684
198/1/1
198/1/3
0.300
198/1/2/1
0.324
0.270
198/1/4/1
0.600
198/1/5/1
198/3/1
1.000
198/1/2/2
0.324
198/1/4/2
0.270
1.280
198/1/5/2
2.060
198/3/2
1.000
198/2
1.023
199
0.372
201
0.486
203
0.500
202/1
1.500
202/2
1.500
202/3
204
7.000
0.379
207/1/क
0.340
207/1 /ख
0.600
207/ 1 /ग
0.300
208/1
योग .. 38.955
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आमसी तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4571 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् भाग 1 ]
1221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- बुहारला
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.660 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
(1)
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में) (2)
212/1/1
0.050
212/1/2
0.200
212/2
0.780
212/3/1
0.210
212/3/2
1.255
212/3/3
0.315
0.850
212/3/4
योग .. 3.660
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 4576 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- बुहारला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.410 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)
(2)
52/1/1
0.460
(2)
(1)
1.560
208/2
0.210
209/1 /2क
0.020
209/1/3
0.160
209/1/4
योग .. 2.410
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आमसी तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4581 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-मण्डावदा
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.573 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में )
(1)
(2)
173/1/1
3.255
0.330
173/1/2
0.090
173/2/1
0.360
173/2/2
0.555
174/1
174/3/2
0.120
0.035
174/6/1
0.030
174/7/1
174/7/2
0.030 1222
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(1)
(2) 174/6/3
0.130 174/8
0.700 174/9
0.012 174/3/1
0.150 175/1
0.300 175/2
0.020 175/5
0.550 175/6
0.450 176/1
0.150 176/2
0.350 176/4
0.400
0.020 176/7/1
176/7/2
0.038 176/7/3
0.108 148/5
0.010 176/3
0.230 149/9
0.417 149/2
0.083 149/3
0.060 149/4
0.130 149/6
0.106 149/8
0.275 149/7
0.173 165/1
0.160 165/2
0.175 165/3
0.175 165/4
0.230 165/5
0.281 166/1/2
0.160 166/1/1
0.105 166/2
0.240
0.376 166/3
149/5
0.023 164/15
0.010 167/1क
0.150 167/2
0.250
0.250 167/3
[भाग 1
(2)
(1)
168/1
0.738
168/2
0.739
168/3
0.400
169
1.044
0.097
38/5
38/9
0.170
38/8
0.010
42/1
0.010
43/1 क
0.148
0.050
43/1 ख
0.017
43/1 ग
43/2/1
0.012
43/2/2
0.037
43/2/3
0.023
43/3/1
0.045
0.010
43/3/2
43/3/3
0.038
43/4
0.205
43/6/2
0.035
0.030
43/6/3
45/1
0.098
46/1
0.140
46/2
0.045
0.048
46/3
0.035
46/4
0.037
46/5
0.030
46/6
0.010
47/1
47/2
0.010
47/3
0.010
योग .. 16.573
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. 4586- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- मालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.480 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में )
(1)
(2)
2/1
1.029
2/2
0.817
3
1.757
4/1
2.117
0.750
6/1
0.800
6/2
6/3
0.665
6/4
0.615
6/5
0.720
6/6
0.860
6/7
0.475
6/8
0.470
6/9
2.265
0.940
5/1ख , 5/2/2
7/2/2/1
0.200
योग .. 14.480
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मण्डावदा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 4 अप्रैल 2013 क्र. 3993 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( गोरखपुरा तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
जिला-राजगढ़
(क)
(ख) तहसील- राजगढ़,
(ग) ग्राम-लालपुरा 3.588 हे. , कुशलपुरा 0.544 हे . , दलेलपुरा 3.240 हे. , परसपुरा 6.308 हे. एवं रोज्या 0.600 हे.
लगभग क्षेत्रफल-23.608 हेक्टर .
(घ)
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
नहर में शेष अर्जित भूमि
ग्राम-लालपुरा
107
0.510
0.054
23/1
0.138
106/123
0.180
26
25/2
0.498
0.060
20/2/1
0.060
20/2/2
0.090
20/2/3
0.450
19/2
17
0.738 1224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
(2) (1)
16
0.618 19/1
0.192
योग 3.588
ग्राम-कुशलपुरा 4/5
0.272 4/8
0.272
योग 0.544
ग्राम- दलेलपुरा 445/1
0.569 445/2
0.569 423/3
0.516 368
0.162 419/2/1
0.084 369/1
0.030 432/1
0.100 424/2/1
0.038 419/2/2
0.084 369/2
0.030 432/2
0.100 424/2/2
0.038 419/2/3
0.084 369/3
0.030
0.100 432/3
424/2/3
0.038 375/1/1
0.100 375/1/2
0.100 443/5
0.120 427
0.030 376
0.120 372
0.138 371
0.060
योग .. 3.240
(2)
(1)
डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि
ग्राम-परसपुरा
5.240
34
26
0.540
0.408
25
22
0.120
6.308
योग
ग्राम- कुशलपुरा
4/6
0.842
4/7
1.180
0.240
4/9
0.300
4/10
0.156
4/11
5/7
0.900
1.840
5/8
5/9
1.770
0.700
5/1/3
0.500
5/1/4
0.900
16/7
9.328
योग
ग्राम-रोज्या
0.600
27/8
योग .. 0.600
23.068
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गोरखपुरा तालाब की नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2013
क्र. C- 2739.- श्री अनिल पवार, निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 8000-275-13,500/- ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 5400 ) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से करते हुए उनकी पदस्थापना प्रभारी आई.एल.आर. अनुभाग में की जाती है .
जबलपुर , दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. A- 1099.- श्री सुनील पाटीदार, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का अभ्यावेदन दिनांक 10 दिसम्बर 2011 स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तें ( वर्गीकरण , नियंत्रण, अपील तथा आचरण ) नियम, 1996 के नियम 21 में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, उन्हें निजी सचिव के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800+रुपये 4200/- ग्रेड पे में अस्थायी एवं स्थापान्न रूप से दिनांक 2 अगस्त 2011 से पदोन्नत किया जाता है , तथा निजी सचिव के काडर में उनकी वरिष्ठता भूतलक्षी प्रभाव से श्री राजेश टी. ममतानी के नाम के नीचे तथा श्री दिनेश वर्मा के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. C- 2579- दो- 2-27-2011.- श्री जे . पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी . माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे . पी . माहेश्वरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2583-दो- 2-11-2011 .- श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायधीश , बड़वानी को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
( 1 ) पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 4 से 11 जनवरी 2013 तक आठ दिन के अनुक्रम में पात्रतानुसार दिनांक
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2013
12 से 14 जनवरी 2013 तक तीन दिवस का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) दिनांक 15 जनवरी 2013 का एक दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्द्धवेतन अवकाशकाल में उन्हें नियमानुसार अर्द्धवेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की पात्रता होगी.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2575-दो- 2-27-2011.- श्री जे. पी. माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 19 से 27 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे . पी . माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी . माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2577- दो- 3-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2585- दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 15 से 18 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2587-दो- 2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को पात्रतानुसार निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
( 1 ) दिनांक 01 से 14 फरवरी 2013 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) दिनांक 15 से 16 फरवरी 2013 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(3) दिनांक 17 से 23 फरवरी 2013 तक सात दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2589-दो -3-26-2002.- श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 से 10 मार्च 2013 तक तथा पश्चात में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2013
क्र. D- 1481- दो- 2-134-06.- श्री एस. एस. सिसौदिया, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 18 नवम्बर 2009 से 17 नवम्बर 2011
[भाग 1 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. डी- 1466-तीन-6-6-64 भाग तीन. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ए- 1712- तीन-6-6-64 भाग- तीन दिनांक 17 जून 2010 को अतिष्ठित करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , इंदौर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-1- 2001- इक्कीस- बी( एक ) , दिनांक 23 मार्च 2007 द्वारा इंदौर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है: -
अनुसूची
1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954).
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956) .
उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय इंदौर में रहेगा.
No. D- 1466- III - 6-6-64 pt - III .-In exercise of the pow- ers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) & In supersession of High Court Notification no . A - 1712 - III- 6-6-64 - III dated 17th June 2010 the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Jitendra Singh Kushwaha , Judicial Magistrate First Class & VIIIth Civil Judge Class- I , Indore, as the Special Magistrate of the Special Court ofJudicial Magistrate First Class established at Indore by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department , Bhopal Notification No. F - 1-1-2001 -XXI- B(1) , dated 23rd March 2007 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in the schedule below:-
SCHEDULE
1. The Prevention of Food Adulteration Act , 1954 (Act No. 37 of 1954)
2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (Act No. 23 of 1956 ) भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2013
The Head Quarter of the of the Presiding Officer of the said Court shall be at Indore .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी. ई ) .
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. C- 1975-दो - 3-103-08- संशोधन. - उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/ 635 , दिनांक 30 जनवरी 2013 की पाँचवी एवं छठवीं लाइन में अवकाश के पश्चात में दिनांक 27 मार्च 2012 से दिनांक 29 मार्च 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर दिनांक 27 मार्च 2013 से दिनांक 29 मार्च 2013 तक पढ़ा जावे.
जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. C- 2581- दो- 2-5-2013.- श्री गजेन्द्र सिंह , फेकल्टी मेम्बर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री गजेन्द्र सिंह, फेकल्टी मेम्बर , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गजेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टी मेम्बर के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2013
क्र. D- 1478- दो-3-10-2012.- श्री एन. के. जैन , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन . के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2013
क्र. C -2851-दो-3-35-2011.- श्री आर. पी . वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 18 से 21 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 तथा 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ को पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार .
जबलपुर , दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 398 - गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायालय की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
कहां से क्रमांक
कहां को
(2)
(1)
1
(3) भोपाल श्री अखिलेश पण्ड्या, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4) उमरिया
पदस्थापना के जिले का नाम (5) उमरिया
सिविल जिला, उमरिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया की हैसियत से श्री ए. एम. सक्सेना के स्थान पर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .