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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 19 April 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
16
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-04-19.16.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक19 अप्रैल 2013- चैत्र 29 , शक 1935

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1 ( ए) 253-88- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 13, 14 , 19 , 20 एवं 21 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) डॉ. आर. के . गर्ग , भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस

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महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

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विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 55-2002- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्री शिवचरण पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की सेवाएं, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस-ब( एक) .-( मेरिट क्र. 02 ) , राज्य शासन , श्री सुनीत अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है . उसकी जन्मतिथि 06 जून , 1985 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस - ब( एक).- ( मेरिट क्र. 09 ) , राज्य शासन , श्री रोहित सक्सेना पिता श्री गोपाल सक्सेना को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सवाई माधोपुर ( राजस्थान ) है . उसकी जन्मतिथि 03 अक्टूबर, 1989 है.

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस - ब( एक) .-( मेरिट क्र. 14 ) , राज्य शासन , सुश्री विश्वेश्वरी शुक्ला पिता श्री विजय कुमार शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर है. उसकी जन्मतिथि 20 अक्टूबर, 1985 है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

[भाग 1 फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 17) , राज्य शासन , श्री वरूण कुमार शर्मा पिता श्री अरूण कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला बरेली ( उ.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 14 सितम्बर, 1985 है .

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012-इक्कीस- ब ( एक ) .-(मेरिट क्र. 40 ) , राज्य शासन , सुश्री नमिता चौधरी पिता श्री महेश चन्द्र चौधरी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है. उसकी जन्मतिथि 09 अगस्त, 1988 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस - ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 53 ) , राज्य शासन, श्री प्रदीप सोनी पिता श्री रमेश चन्द्र सोनी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला नरसिंहपुर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 17 फरवरी , 1979 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस - ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 55 ) , राज्य शासन, श्री जितेन्द्र मेहर पिता श्री नरेन्द्र मेहर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन है. उसकी जन्मतिथि 30 सितम्बर, 1980 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

1231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2013

फा. क्र. 1 (बी) 13-2004-इक्कीस- ब(दो ).- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2004 के द्वारा श्री शिवनारायण राठौर, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला शाजापुर को नियुक्त किया गया था.

श्री शिवनारायण राठौर , शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला शाजापुर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

एफ. क्र. 6-4-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के ) कालम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है, और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:-

अनुसूची

अ. क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला

(1)

(2)

अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला ( राजस्व-जिला ) (3) 1

उज्जैन

उज्जैन अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

(4)

1. श्री जितेन्द्र अग्रवाल

अध्यक्ष 2. श्री मोहन खंडेलवाल

सदस्य

सदस्य 3. श्री संजय सक्सैना

4. श्रीमती मीरा जैन

सदस्य 5. श्रीमती विद्या व्यास

सदस्य No. F - No. -6-4-13 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column ( 4) respectively , thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act , namely: -

SCHEDULE

S. No.

Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter

(1)

(2)

Jurisdiction (Revenue District) (3) 1

Ujjain

Ujjain Name of the Honorary Social Workers

(4)

1. Shri Jitendra Agarwal

Chair person

Member 2. Shri Mohan Khandelwal

Member 3. Shri Sanjay Saxena

Member 4. Smt . Meera Jain

Member 5. Smt . Vidhya Vyas 1232

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 एफ. क्र. 6-5-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन , कालम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए करती है , और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात्: -

अ. क्र. किशोर न्याय बोर्ड और

जिले का नाम उसका मुख्यालय

(1)

(2)

(3) 1

शिवपुरी

शिवपुरी

अनुसूची

सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

(4)

1. श्रीमती सरला वर्मा

सदस्य

सदस्य 2. श्री रंजीत गुप्ता

No. F -No. -6-5-13 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column ( 2) of the Schedule below , for the District as specified in column ( 3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act , namely:-

S. No.

(1)

Jurisdiction (Revenue District) (3) Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)

1

Shivpuri Shivpuri

SCHEDULE

Name of the Honorary Social Workers

(4)

1. Smt . Sarla Verma

Member

Member 2. Shri Ranjeet Gupta

एफ. एन. 6-5-2013- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के ) कालम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है, और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:-

अनुसूची

अ. क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला

अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला ( राजस्व जिला )

(2)

(1)

(3) 1

शिवपुरी

शिवपुरी अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

(4)

अध्यक्ष 1. श्री जिनेन्द्र कुमार जैन

2. श्रीमती उमा मिश्रा

सदस्य 3. श्री रवि गोयल

सदस्य

सदस्य 4. श्री विनय राहुरीकर

सदस्य 5. श्री दीपक कुमार शिवहरे भाग 1 ]

1233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

No. F - N -6-5-13 - L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act , namely :-

S. No.

Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter

Jurisdiction (Revenue District)

(2)

(3) (1)

1

Shivpuri

Shivpuri

SCHEDULE

Name of the Honorary Social Workers

(4)

1 . Shri Jinendra Kumar Jain

Chair person

Member 2 . Smt . Uma Mishra

Member 3 . Shri Ravi Goyal

Member 4. Shri Vinay Rahurikar

Member 5 . Shri Deepak Kumar Shivhare

एफ. एन. 6-6-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कालम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है , अर्थात् : -

अ. क्र.

जिले का नाम किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(1)

(2)

(3) 1

मण्डला मण्डला

अनुसूची

सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

(4)

सदस्य 1. श्रीमती अर्चना जैन

सदस्य 2. श्री शैलेष दुबे

F -No. -6-6-2013 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below , for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column ( 4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharginig the duties conferred on such board under the said Act , namely:-

SCHEDULE

S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(2)

(1)

Jurisdiction (Revenue District) (3) 1

Mandla

Mandla Name of the Honorary Social Workers

(4)

1. Smt . Archana Jain

Member

Member 2. Shri Shilesh Dubey

एफ. एन. 6-6-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके 1234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 (अनुसूची के ) कालम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के ) कालम ( 4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:-

अ. क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला

अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले ( राजस्व-जिला)

(1)

(2)

(3) 1

मण्डला

मण्डला

अनुसूची

अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

(4)

अध्यक्ष 1 . श्रीमती माधुरी बाजपेयी

सदस्य 2. श्रीमती मंजू कछवाहा

सदस्य 3. सुश्री शशी पटेल

सदस्य 4. सुश्री निशा सिंह

सदस्य 5. श्रीमती इंदिरा विश्वकर्मा

F-No. -6-6-2013 - L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below , for the District as specified in the column ( 3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:-

S. No.

Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter

Jurisdiction (Revenue District) (1)

(2)

(3) 1

Mandla

Mandla

SCHEDULE

Name of the Honorary Social Workers

(4)

Chair person 1. Smt . Madhuri Bajpai

Member 2. Smt . Manju Kachwaha

3. Ms. Shashi Patel

Member

Member 4. Ms. Nisha Singh

Member 5. Smt Indra Vishwakarma

एफ. एन . 6-7-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कालम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के ) कालम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:-

अ. क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला

(1)

(2)

अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला ( राजस्व- जिला ) (3) 1

राजगढ़

राजगढ़

अनुसूची

अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

(4)

अध्यक्ष 1. श्री लोकेश शर्मा

सदस्य 2. श्रीमती शशिबाला शर्मा

सदस्य 3. श्री हीरालाल मालवीय 1235 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

F -No. -6-7-2013 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act , namely :--

SCHEDULE

S. No.

Name of the Honorary Social Workers Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter

Jurisdiction (Revenue District)

(2)

(4)

(1)

(3)

1

Chair Person

1. Shri Lokesh Sharma

Rajgarh

Rajgarh

Member

2. Smt . Shashibala Sharma

Member

3 . Shri Heeralal Malviya

एफ. एन. 6-8-2013- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कालम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है , अर्थात्: -

अनुसूची

अ. क्र .

जिले का नाम

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(1)

(2)

(3)

(4)

1

दतिया

सदस्य

दतिया

1. श्रीमती नीलम खरे

F -No. -6-8-2013 - L - 2.- In exercise of the powerswers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharginig the duties conferred on such board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S. No.

Name of the Honorary Social Worker Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

Jurisdiction (Revenue District)

(2)

(3)

(1)

(4)

1

Datia

Datia

Member

1. Smt . Neelam Khare

एफ. एन. 6-8-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के ) कालम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के ) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्ति को नियुक्त करती है:-

अनुसूची

अ. क्र.

अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व-जिला)

बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला

(1)

(2)

(3)

(4)

1

दतिया

दतिया

अध्यक्ष

1. डॉ. अरुण दाधीच 1236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 F-No. -6-8-2013 - L- 2 .-- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below , for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column ( 4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act , namely:-

SCHEDULE

S. No.

Name of the Honorary Social Worker Name of the Child Welfare Committee & itsDistrict Head Quarter

Jurisdiction (Revenue District)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Datia

Datia

1. Dr. Arun Dadhich

Chair person

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब- ( एक ) -1347-2013 .- विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस - ब- ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 34 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(1)

(2)

(3)

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4) "34. खण्डवा पूर्व निमाड़ प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खण्डवा सिविल जिला खण्डवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र. ".

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -1347-2013 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83- 03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September 2010 namely:-

AMENDMENT

In the said notification in the table , for serial number 34 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Special Court

Name of the CivilDistrict

(3)

Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4) (1)

"34. Khandwa East Nimar

All Electricity Area of Civil District Khandwa .

Ist Additional Sessions Judge , Khandwa.

1237 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

Note . The pending cases of the Sepecial Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial Jurisdiction .

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब- ( एक ) -1162-2013 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 53 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

(4)

(3)

(1)

(2)

"53 .

बुरहानपुर.".

बुरहानपुर

कुमारी सुनीता सिरिल बरलो , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .

F -No. - 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -1162-2013 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated the 17th April 1998 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification in the Schedule , for serial numbers 53 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

Name and Designation of the Judge (2)

Special Court (3)

Local Area Session Divisions (4) S. No. (1)

"53 .

Burhanpur.".

Burhanpur

Ku . Sunita Ciril Barlow Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

1238

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

क्र. 2761 - प्रस्तु. - भू- अर्जन-2013

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 मार्च 2013

भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक 1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ- 82-2011-12

अनुबंध - पत्र ( करारनामा )

यह अनुबंध पत्र ( करारनामा ) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है , जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती , और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड " ( कार्पोरेट ऑफिस: 9 , इमामबाड़ा रोड, नागपुर -440018 ) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है . ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है जिसकी ओर से " मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड " की ओर से संचालकगण, ( 1 ) श्री कमल पिता शिवकिशन अग्रवाल निवासी -918 , शिवविला देशपाण्डे ले- ऑऊट वर्धमान नगर नागपुर महाराष्ट्र , ( 2 ) श्री संजय पिता पुरणमल अग्रवाल , निवासी- प्लाट नं. 26 भगवाघर ले - ऑऊट धरमपेठ नागपुर महाराष्ट्र, ( 3 ) श्री महेश पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल निवासी- प्लाट नं . 301 हरे कृष्णा इन्क्लेव्ह, रामदासपेठ नागपुर महाराष्ट्र , के मध्य आज दिनांक 22 मार्च 2013 को संपादित किया जा रहा है .-

1. मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन ) कहा गया है , मध्यप्रदेश शासन ट्रायफेक भोपाल , के लिये हुये करार ( एम. ओ. यू. ) " मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड " ( कार्पोरेट ऑफिस: 9 , इमामबाड़ा रोड, नागपुर -440018 ) को छिन्दवाड़ा जिले की तहसील - सौंसर के ग्राम - कोदाडोंगरी बी. 1 , कोदाडोंगरी बी. 2 , कोदाडोंगरी दवामी , कोदाडोंगरी मालगुजारी, दुधालाखुर्द, सावंगा, सातनूर, खापाकरीमवार, कुल 08 ग्रामों की निजी भूमि रकबा 430.665 हेक्टेयर के मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड द्वारा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक झोन ( एस. ई. झेड ) की स्थापना के लिये परिशिष्ट -1 उल्लेखित ग्रामों की निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं परिशिष्ट -2 में उल्लेखित समुदाय वर्ग के भूमिस्वामियों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि तथा उक्त भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू- अर्जन किये जाने हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया है .-

क्र.

ग्राम का नाम

अधिग्रहण हेतु कुल रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3) 1

7.720 कोदाडोंगरी बी. 1

2

24.065 कोदाडोंगरी बी. 2

3

22.706 कोदाडोंगरी दवामी

4

67.900 कोदाडोंगरी मालगुजारी

5

96.900 दुधालाखुर्द

6 सावंगा

56.927 7

66.629 सातनूर

8 खापाकरीमवार

87.818

430.665

परिशिष्ट -1

एकल खाते

कुल खाते

संयुक्त खाते

(6)

(5)

(4)

4 3

1

4

14 10

7

6

13

47 37

10

37

56

19

15

14

29

15

46 31

13

60 47

269

82

187 भाग 1 ]

1239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

परिशिष्ट -2

समुदाय वर्ग वर्गीकरण

क्र.

अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित ग्राम का नाम

अन्यपिछड़ा

वर्ग कृषक

भूमिस्वामियों

की संख्या

सामान्य वर्ग कृषक भूमिस्वामियों की संख्या (1)

(2)

(3)

(4)

1 कोदाडोंगरी बी. 1

02

2 कोदाडोंगरी बी. 2

09

3

07

कोदाडोंगरी दवामी

4

27

कोदाडोंगरी मालगुजारी

5

01

06

दुधालाखुर्द

6 सावंगा

02

26

7

05

29

सातनूर

8 खापाकरीमवार

04

40

12

146

योग .

भूमिस्वामियों की संख्या अनुसूचित जाति कृषक

अनुसूचित जनजाति कृषक भूमिस्वामियों की संख्या

कुल समुदाय वर्गीकरण कृषक भूमिस्वामियों की संख्या (5)

(6)

(7)

4

01

01

05

14

13

02

04

47 20

56 03

46

31 03

09

01

44

60 10

06

50

61

269 2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , मध्यप्रदेश शासन ट्रायफेक, भोपाल के मध्य " विशेष आर्थिक क्षेत्र " की स्थापना के लिये हुये अनुबंध करार ( एम. ओ. यू. ) " मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड " ( कार्पोरेट ऑफिस: 9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर -440018 ) द्वारा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक झोन ( एस. ई. झेड. ) की स्थापना के लिये दिनांक 27-10-2007 को निष्पादन किया गया है . आवेदक कंपनी के लिये संचालित ( एस. ई. झेड. ) Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना का कार्य लोक प्रायोजित संकर्म स्थापित करने के लिये आवश्यक है कंपनी का उद्देश्य लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है, और आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जाने वाली उपरोक्त दर्शित ग्रामों की प्रस्तावित निजी भूमि आवश्यकता से अधिक बिलकुल नहीं है . पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार ही निम्नानुसार अधिग्रहण किया जा रहा है. परियोजना में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अपेक्स समिति के तहत् निर्णय हुआ था, कि इस हेतु भू- अर्जन किया जाये. इस हेतु भूमि का एकचक होकर भूमि अर्जित की जाये एवं उसके लिये राज्य शासन के पुनर्वास नीति के 2002 के तहत् सारी सुविधा दी जाये एवं उपरोक्त कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को भेजा जाये . Multi- Product Special Economic Zone स्थापना की योजना राज्य शासन द्वारा नियम 5 जी. के रुप में लोकोपयोगी सेवा घोषित की जाने हेतु शासन द्वारा अनुशंसा की गई है . शासन द्वारा स्टॉम्प ड्यूटी से छूट, आर्थिक सुविधाएं एवं लोक प्रयोजन के कारण दी गई है . आवेदक कंपनी द्वारा उल्लेखित है कि अन्य राज्यों में ( एस. ई. जेड. ) Multi-Product Special Economic Zone की योजना के अंतर्गत भूमि अर्जित की जाने की अनुमति दी गई है . उपरोक्त के आधार पर ही भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है. उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है.

3. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. D.M.3511 / 2559/11/ सात - 02 - एफ, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011 के अंतर्गत भू- अर्जन की कार्यवाही के संबंध में दिनांक 18 अगस्त 2011 को आयोजित शीर्ष स्तरीय संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार एवं पत्र पृष्ठांकन क्र. एफ.-16-18/2009/सात/02 भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2013 के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत निजी भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन समिति की बैठक दिनांक 02 मार्च 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-153/95/एक/4 , दिनांक 07 दिसम्बर 1995 द्वारा गठित भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन बने भू-अर्जन कंपनी अधिनियम, 1963 के नियम 3 में गठित 3 भू- अर्जन समिति की बैठक प्रमुख सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02 मार्च 2013 को सम्पन्न हुई. उपरोक्त गठित समिति की बैठक की कार्यवाही बिन्दु क्र. 08 के संबंध में दिनांक 02 मार्च 2013 को आयोजित शीर्ष स्तरीय संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार संक्षेपिका मंत्री परिषद् के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 11 मार्च 2013 को भेजी गई है . इसका इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है .

1240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ १[ भाग 1 4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि. ( क ) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

1. आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में की गई घोषणा एवं सहमति के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक कृषकों की अर्जित की जाने वाली भूमि का मुआवजा दर 05.00 पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रदाय किया जावेगा.

2. आदर्श पुर्नवास नीति 2002 के बिन्दु क्रमांक-6.1 के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने के एवज में प्रभावित परिवार को 15 पन्द्रह हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से फसल क्षतिकर के रूप में 30 ( तीस ) वर्षों के लिये एक हजार रुपये प्रति वर्ष वृद्धि के साथ कंपनी द्वारा राशि प्रदाय की जावेगी. विस्थापन की स्थिति में प्रभावित प्रत्येक परिवार को पुनर्वास नीति के तहत् पुनर्स्थापित कराया जावेगा.

(ख ) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा. अर्थात् कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में की गई घोषणा के अनुसार प्रभावित परिवार के योग्य व्यक्ति को स्थापित उद्योग में स्थाई रोजगार प्रदाय किया जावेगा. उपरोक्त के अतिरिक्त पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास अनुदान सहायता राशि प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्रदाय की जावेगी, साथ ही ग्राम के समुचित विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार आदि के अवसर उपलब्ध कराये जावेंगे , और ग्राम के वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन , शिक्षा शिष्यावृत्ति आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेंगी.

( ग ) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 एवं परिशिष्ट -2 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.

1. छिन्दवाड़ा जिले की तहसील सौंसर के ग्राम कोदाडोंगरी बी. 1 , कोदाडोंगरी बी. 2 , कोदाडोंगरी दवामी , कोदाडोंगरी मालगुजारी , दुधालाखुर्द, सावंगा, सातनूर, खापाकरीमवार, गोंडीवाढोना कुल 09 ग्रामों की निजी भूमि रकबा 638.249 हेक्टेयर के मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड द्वारा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक झोन ( एस. ई. झेड. ) की स्थापना के लिये उद्योगों एवं संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 02 मार्च 2013 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004 के पत्र क्र. एफ-16-01/2013/सात/2 ए भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2013 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है. किन्तु गोंडीवाढोना जलाशय निर्माण के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जलाशय निर्माण के लिये प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने के फलस्वरूप ग्राम गोंडीवाढोना की प्रस्तावित भूमि रकबा 207.584 हेक्टेयर को फिलहाल भू- अर्जन के लिये इस अनुबंध में शामिल नहीं किया जा रहा है.

(i ) भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-2007 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होंगे . जिसका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जाए. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही कीजाएगी. मान . मुख्यमंत्रीजी की मुआवजा के संबंध में की गई घोषणा की दृष्टिगत रखते हुए पुनर्वास पैकेज में अतिरिक्त पुनर्वास योजना दिये जाने हेतु प्रावधान किया जाएगा. संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उन्हें प्रस्तुत पुनर्वास प्रस्ताव पर अपने अभिमत सहित आयुक्त के माध्यम से वर्तमान आदेश जारी करने से अनिवार्यतः दो माह में शासन को प्रस्तुत करें. शासन द्वारा लिया गया निर्णय कंपनी के लिये बाध्यकारी होगा.

(ii) भू- अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर संभावित राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए.

1241 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

( iii) संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.

(iv) कंपनी के संबंध में करारनामा, बचन- बद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये जिला कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

(v) भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जाना होगा.

(vi ) अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

(vii) भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कंपनी द्वारा किया जाएगा .

(viii) भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के लिये निस्तार आदि का ध्यान रखा जाएगा.

(ix) कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार भू-अर्जन अधिनियम की धारा 44 - क के तहत राज्य शासन की अनुमति के बगैर नहीं होगा.

(x) यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा भू- अर्जन अधिनियम के अनुसार देय नहीं होगा.

(xi) भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

( xii) पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

(xiii ) कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जाएगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उन्हें प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जाएगा .

विशेष शर्तें. -

(xiv) भू- अर्जन की कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाए कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो PESA ACT के प्रावधान अनुसार ग्राम सभा से राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-46/97/ सात -9 , भोपाल , दिनांक 31-01-2000 के अनुसार में परामर्श किया जाए.

( xv ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (Sanctuary) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

धारा 41 के अन्तर्गत करार में उपबंधित किए जाने वाले विषय ( 1 ) अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट करार के निबंधन निम्नानुसार विषयों को शामिल करेंगे , नामतः-

( i ) यह कि कंपनी समुचित सरकार की पूर्वअनुज्ञा के सिवाय, उसके अलावा जिसके लिये इसका अर्जन किया गया है, अन्य प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग नहीं करेगी.

1242

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

( ii) यह कि समय जिसके भीतर निवास गृहों अथवा इससे सीधे तौर पर संबंध सुख सुविधाओं को परिनिर्मित किया जाएगा, अथवा उपबंधित किया जाएगा , अथवा भवन के कार्य का निर्माण किया जाएगा, अथवा निष्पादित किया जाएगा, कंपनी को भूमि अंतरण की दिनांक से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा.

(iii ) यह कि जहां समुचित सरकार की ऐसी जांच करने के उपरांत जो यह आवश्यक समझे संतुष्टि हो जाती है , कि कंपनी इसके नियंत्रण से परे कारणों से निवास गृहों अथवा सुख- सुविधाओं अथवा किसी भवन निर्माण या कार्य को परिनिर्मित करने उपबंधित करने निर्माण करने अथवा निष्पादित करने से करार में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावित कर दी गई थी, को समुचित सरकार उस प्रयोजन के लिये एक समय में एक वर्ष से अनाधिक अवधि के समय का विस्तार कर सकेगी . यद्यपि विस्तार की कुल अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी.

(iv) यह कि यदि कंपनी करार में उपबंधित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करती है , तो समुचित सरकार कंपनी को भूमि अंतरण करने की घोषणा के आदेश को अकृत्त और शून्य कर सकेगी , जिस पर भूमि समुचित सरकार को वापिस प्रतिवर्तित हो जाएगी, और यह निर्देशित करते हुए कि अधिनियम की धारा 41 के खण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत अर्जन की लागत के रूप में समुचित सरकार को कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि के एक चौथाई से अनाधिक राशि को समुचित सरकार द्वारा समपहृत किया जायेगा , और शेष की कंपनी को वापिस लौटाया जाएगा, आदेश कर सकेगी, और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम और बंधनकारी होगा.

( v ) यह कि, कंपनी मात्र भूमि के एक भाग को उस प्रयोजन के लिये जिसके लिए इसकी अपेक्षा की गई थी. उपयोगित करती है और समुचित सरकार को यह संतुष्टि हो जाती है कि कंपनी इसके द्वारा भूमि के भाग का उपयोग किया जाना तो भी जारी रख सकती है . यदि इसके अनुपयोगी भाग को फिर से लिया जाए तो समुचित सरकार इसके अनुपयोगी भाग के संबंध में भूमि के अंतरण की घोषणा के आदेश को अकृत्त व शून्य करने का आदेश कर सकेगा. जिस पर ऐसा बिना उपयोग किया गया भाग समुचित सरकार को वापिस प्रतिवर्तित हो जाएगा. और यह निर्देशित करते हुए कि अधिनियम की धारा 41 के खण्ड ( 1 ) के अंतर्गत अर्जन की लागत जो कि उपयोग न किया गया भाग से संबंधित हो, के रूप में समुचित सरकार द्वारा समपहृत किया जाएगा , और शेष को कंपनी को वापिस लौटाया जाएगा, और इस प्रकार किया गया आदेश खण्ड ( vi ) के उपबंधों के अंतर्गत अंतिम और बंधनकारी होगा.

(vi ) जहां भूमि के उपयोग न किए गए भाग से संबंधित राशि के संबंध में कोई विवाद हो , तो ऐसा विवाद उस न्यायालय को जिसकी अधिकारिता के अधीन भूमि अथवा इसका कोई भाग अवस्थित है निर्दिष्ट किया जाएगा, और इस पर न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा.

(2 ) जहां कंपनी करार के निबंर्धनों में से किसी का उल्लंघन करती है , तो वहां समुचित सरकार उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( vi ) अथवा (v) के अन्तर्गत किसी आदेश को करने के पूर्व समिति से परामर्श करेगी.

( 3 ) समुचित सरकार उपनियम 1 के खण्ड (i ) के अन्तर्गत अनुज्ञा देने अथवा खण्ड (iii ) के अंतर्गत समय विस्तारित करने अथवा उपनियम के खण्ड ( iv ) अथवा (v ) के अन्तर्गत किसी आदेश को करने के पूर्व समिति से परामर्श करेगी.

धारा 41 के अन्तर्गत करार में उपबंधित किए जा सकने वाले अतिरिक्त विषय ( 1 ) नियम 5 के उपबंधों से प्रतिकूल हुए बिना, अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट करार के निबंधनों में निम्नानुसार विषय भी शामिल हो सकेंगे, नामतः-

(i ) यह कि, अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय करने के पूर्व, कंपनी कलेक्टर को ब्याज से मुक्त ऐसी राशि ( भूमि के संबंध में भुगतान योग्य प्रतिकर की अनुमानित राशि के दो तिहाई भाग से अधिक न होने वाली ) नियम 4 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( III ) द्वारा यथा अवधारित को जमा करेगी , और ऐसे समय के भीतर जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट करना उपयुक्त समझता है .

( 2 ) जहां कोई राशि उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत कलेक्टर को जमा की गई है. कलेक्टर इस प्रकार जमा की गई राशि का भुगतान, हितबद्ध व्यक्तियों को जो कलेक्टर की राय में अधिनियम की धारा 41 की उपधारा ( 1 ) एक अंतर्गत प्रतिकर का भुगतान पाने के हकदार 1243 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

हैं, का भुगतान करेगा, और उन्हें जब तक कि, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा ( 2 ) में वर्णित आकस्मिकताओं में से एक या अधिक के कारण प्रवारित न किया गया हो , निम्नानुसार शर्तों के अध्ययधीन भुगतान करेगा, नामतः-

(i ) प्रत्येक प्राप्तकर्ता द्वारा करार के निष्पादन करने पर यदि उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि अंतिम रूप से अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि से आधिक्य में होती है , तो आधिक्य राशि को उससे बकाया भू- राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा, और वह इस उपनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि के संबंध में अधिनियम के उपबंधनों में अंतर्गत किसी ब्याज का दावा नहीं करेगा.

( ii ) प्रतिभूति के साथ अथवा प्रतिभूति के बिना जैसा कलेक्टर तय करे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिकर अथवा इसके किसी भाग के लिये किसी दावे के विरुद्ध समुचित सरकार की क्षतिपूर्ति करने को परिवचनित करने के लिये प्रत्येक प्राप्तकर्ता द्वारा बंधपत्र का निष्पादन करने पर.

(3 ) यदि उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत कंपनी द्वारा जमा की राशि अथवा इसका कोई भाग उपनियम ( 2 ) के अन्तर्गत भुगतान नहीं किया गया है , कलेक्टर यथा साध्य शीघ्रता से इसे कंपनी को वापिस करेगा.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी , इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित समक्ष अनुमति ली जाना होगी.

4. भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है . उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी. पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.

5. आवेदक कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये .

6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय- समय पर दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

7. आवेदक कंपनी द्वारा आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के प्रावधान अनुसार अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि रकबा 430.665 हेक्टयर से प्रभावित कृषक परिवारों को दी जाने वाली सुविधाएं के संबंध में पुनर्वास योजना तैयार की जाकर दिनांक 17-12-2012 को प्रस्तुत की गई है , जिसे अनुशंसा के साथ इस कार्यालय के पत्र क्र. 10245/प्रस्तु./भू-अर्जन/ 2012 छिन्दवाड़ा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अन्तर्गत सचिव मध्यप्रदेश शासन पुनर्वास विभाग भोपाल की ओर प्रेषित की गई है. उपरोक्त पुनर्वास नीति के संबंध में मध्यप्रदेश शासन पुनर्वास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ - 5-17/ 2011/28 भोपाल दिनांक 28 जनवरी 2013 के संदर्भ में (Comparative Question) के परिपेक्ष में कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार प्रतिवेदन पत्र 1166/प्रस्तु./भू-अर्जन/2013 छिन्दवाड़ा दिनांक 12 फरवरी 2013 के अंतर्गत प्रेषित किया गया है. आवेदक कंपनी को उपरोक्त उल्लेखित प्रतिवेदनों के अनुसार पुनर्वास नीति में किये गये प्रावधान अनुसार एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्वास नीति के अंतर्गत समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

1244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 8. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ- 8-02/सात/ शा.2 /बी ./85 दिनांक 25 जनवरी , 85 उक्त परिपत्र जारी होने के पश्चात् विभिन्न वैधानिक प्रावधान संशोधित हुये हैं अथवा अन्य नए अधिनियम/नियम जारी किए गए हैं. अतः उक्त परिपत्र को संशोधित किया जाना आवश्यक हुआ है. अतः पद क्र. 2 में उल्लेखित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के जारी पत्र क्र. एफ - 16-45/ 2012 /सात/शा. 2/ए भोपाल दिनांक 13 मार्च 2013 के अंतर्गत प्रश्नाधीन परिपत्र अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार संशोधन किये जाते है अर्थात् उद्योग स्थापित करने के लिये निजी भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कलेक्टर द्वारा संबंधित आवेदक उद्योग से इस आशय का अभिवचन प्राप्त किया जायेगा कि वह उसके उद्योग से संबंधित सभी अधिनियमों/नियमों का पालन करेगा. उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कंपनी को इस आशय का अभिवचन दिया जाना अनिवार्य होगा.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्रमांक 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक 2 " मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड " की ओर से संचालकगण , ( 1 ) श्री कमल पिता शिवकिशन अग्रवाल निवासी 918 , शिवविला देशपाण्डे ले-ऑऊट वर्धमान नगर नागपुर महाराष्ट्र, ( 2 ) श्री संजय पिता पुरणमल अग्रवाल , निवासी प्लाट नं. 26 , भगवाघर ले - ऑऊट धरमपेठ नागपुर महाराष्ट्र, ( 3 ) श्री महेश पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल निवासी प्लाट नं. 301 हरे कृष्णा इन्क्लेव्ह, रामदासपेठ नागपुर महाराष्ट्र, द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता )

साक्षी क्र. 1 हस्ता./- नाम : ( डॉ. श्रीनिवास शर्मा ) अतिरिक्त कलेक्टर पता : शासकीय आवास गृह क्र. ई -1 साउथ सिविल लाईन छिन्दवाड़ा

साक्षी क्र. 2

हस्ता./- नाम : सुनील पुरी पिता का नाम : गौरीदत्त पुरी पता : 23 ए, नवाब ले- ऑऊट, तिलक नगर, नागपुर ( महाराष्ट्र) पक्ष क्रमांक 1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता./- ( महेशचंद चौधरी )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )

पक्ष क्रमांक 2

मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपलर्स लिमिटेड कि ओर से संचालक हस्ता./- 1. ( कमल पिता शिवकिशनजी अग्रवाल ) हस्ता./- 2. ( संजय पिता पुरनमलजी अग्रवाल ) हस्ता./- 3. ( महेश पिता कैलाशचन्द्रजी अग्रवाल ) भाग 1 ]

1245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 3-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील/ तालुक

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

61.94 अशोकनगर अशोकनगर गोपालपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

वरखेड़ा छज्जू तालाब निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर , जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू- अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय से भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 204- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) (1)

(2)

(3)

(4) धार

544.35 कुक्षी निसरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब में आने के कारण.

लो.नि.वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग कुक्षी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. क - भू.अ.वि. अ.- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा (4 ) की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6) दमोह दमोह

बी. ओ.टी. ( टोल+ एन्यूटी) योजनान्तर्गत दमोह- पथरिया- गढाकोटा मार्ग के निर्माण बाबत.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर .

0.22 0.56 0.78

खोजाखेड़ी बेलखेड़ी कुल योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. क 2818 - प्र. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग कुल ख.नं. (4)

क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. में) (5)

(6)

(7) सागर केसली

1

0.30

समनापुर प. ह. नं . 20

सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर (म.प्र. ) .

0.30

योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी के कार्यालय में का निरीक्षण किया जा सकता है.

1247 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 2819 - प्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल

ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(7)

(5)

केसली

सागर

39

12.26

जोलनपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .

केसली विकासखंड के अन्तर्गत जोलनपुर जलाशय योजना के बांध एवं नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. 519 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नं.

नगर/ग्राम संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा

(1) (2) (3) (4) (5)

(7)

(8)

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (6)

करैरा

0.70

1350

सिंध परियोजना शिवपुरी

अमोला निजी भूमि-

1.40

1351

कुआं-12

2.00

1352

वृक्ष-131

मड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु डूब क्षेत्र

1353

मकान-1

1.40

1355

1.35

चबूतरा -1

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्काबांध संभाग मड़ीखेड़ा जिला शिवपुरी ,

1365

0.44

1366

0.17 1248

(1) (2) (3) (4) (5)

1367

1368

1369

1370

1374

1375

1377

1378

1379

1380

1381

1383

1385

1388

1389

1390

1391

1392

1395

1397

1398

1412

1413

1414

1421/3

1423

1484/2

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1502

योग ..

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[भाग 1

(7)

(8) (6)

0.61

0.40

0.15

0.46

0.24

0.15

0.08

0.19

0.17

0.49

0.21

0.20

0.15

0.44

0.27

0.38

0.25

0.25

0.16

0.29

0.42

0.39

0.27

0.27

0.26

0.06

1.17

0.22

0.50

0.26

0.48

0.34

0.21

0.26

0.37

2.22

20.70

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 9 - अ-82 वर्ष 2012-13 - भू- पत्रक क्र. 223.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(3)

(4) (1)

(2)

1.284 नरसिंहपुर नरसिंहपुर आलोद प.ह.नं. 81 नं. बं. 14.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

आलोद जलाशय की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10 - अ-82 वर्ष 2012-13 - भू- पत्रक क्र. 223. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)

(4) (2)

(3)

(1)

2.445 नरसिंहपुर नरसिंहपुर गोरखपुर प.ह.नं. 80 नं. बं. 151 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

आलोद जलाशय की गोरखपुर माईनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहपुर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्र. 5- अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4)

(3)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

वारासिवनी

बालाघाट

नांदगांव निजी भूमि

प. ह. नं .1/20 0.108 हे

(संरचना सहित )

सिरपुर- नांदगांव मार्ग के नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (सेतु निर्माण ) सिवनी , जिला सिवनी, म . प्र.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण सेतु निर्माण उप संभाग, बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (4) वारासिवनी

बालाघाट

0.444 (संरचना सहित )

मेहन्दीवाडा प. ह. नं. 32/24

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, संभाग जबलपुर.

गर्रा वारासिवनी महाराष्ट्र बार्डर में टोल प्लाजा ( एमडीआर ) निर्माण प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं हल्का पटवारी , ग्राम मेन्दीवाड़ा, तहसील वारासिवनी के मुख्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (4)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) बैहर

बालाघाट

दमोह, सिंघनपुरी, बोरी,

खुरसीपार डोरली

निजी भूमि 41.334 हेक्टर शासकीय भूमि 35.534 हेक्टर वन भूमि

प.ह.नं. 37 एवं 38.

10.513 हेक्टर कुल रकबा 87.381 हेक्टर (संरचना सहित ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर , तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र. ) .

कुदरई जलाशय के बांध , डूबान स्पिल चेनल एवं मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर तहसील बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालाघाट, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. 11 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(2)

(3)

(1)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (4)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) बालाघाट वारासिवनी

प.ह.नं. 24 मेहन्दीवाडा निजी भूमि 0.028 हेक्टर (संरचना सहित ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 12- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) बालाघाट वारासिवनी पौनेरा प.ह.नं. 23

निजी भूमि 1.049 हेक्टर (संरचना सहित)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु .

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) वारासिवनी

बालाघाट

झालीवाडा प.ह.नं. 32

निजी भूमि 0.361 हेक्टर (संरचना सहित)

(6)

(5).

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 14- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी भाग 1 ]

1253

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(2) वारासिवनी

बालाघाट

(3) बघोली प.ह.नं. 32

निजी भूमि 1.270 हेक्टर (संरचना सहित) कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र . ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 15 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(2) वारासिवनी

(1) बालाघाट

(3) बासी - बकेरा प.ह.नं. 23

निजी भूमि 0.562 हेक्टर (संरचना सहित) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी, जिला बालाघाट ( म.प्र.) .

(6) राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 16 - अ - 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(4) (2) वारासिवनी

(1) बालाघाट

(3) बघोली प.ह.नं. 32

निजी भूमि 0.388 हेक्टर (संरचना सहित)

(6) राजीव सागर परियोजना की दांयी कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट (म.प्र. ) .

बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 17- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) वारासिवनी

बालाघाट

कौलीवाडा प.ह.नं. 32

निजी भूमि 0.258 हेक्टर (संरचना सहित)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र. ).

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 18 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) वारासिवनी

बालाघाट

झालीवाड़ा प.ह.नं. 32

निजी भूमि 2.616 हेक्टर (संरचना सहित)

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 19 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी भाग 1 ]

1255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

(2 )

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) (2)

वारासिवनी

बालाघाट

(3) बकेरा प.ह.नं. 23 0.319 हेक्टर (संरचना सहित) निजी भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 20 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(1) (2) वारासिवनी

बालाघाट

(3) लालपुर प.ह.नं. 33

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) निजी भूमि 0.480 हेक्टर (संरचना सहित) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 21 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(4) (2) खैरलांजी

(1) बालाघाट

(3) झरिया प.ह.नं. 03 0.339 हेक्टर (संरचना सहित) निजी भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1256

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 22- अ - 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) खैरलांजी डोंगरिया

बालाघाट

प.ह.नं. 03

निजी भूमि 0.619 हेक्टर (संरचना सहित)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र.) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 23 - अ - 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा (2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) बालाघाट तिरोडी आजनबिहरी प.ह.नं. 04 0.218 हेक्टर (संरचना सहित) निजी भूमि

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 24- अ-82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी भाग 1 ]

1257

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

वारासिवनी

बालाघाट

उमरवाड़ा प.ह.नं. 37

निजी भूमि 0.460 हेक्टर (संरचना सहित)

(6)

कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 25 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(1)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) खैरलांजी

बालाघाट

(3) अमई प.ह.नं. 03

निजी भूमि 0.731 हेक्टर (संरचना सहित)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 26 - अ - 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा (2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(4) (2) वारासिवनी

(1) बालाघाट

(3) रेगांझरी प.ह.नं. 34

निजी भूमि (संरचना सहित) 0.617 हेक्टर (5)

(6) राजीव सागर परियोजना की दांयी कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट (म.प्र. ) .

बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 27-अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) खैरलांजी

बालाघाट

झिरिया प.ह.नं. 44/3

निजी भूमि 0.041 हेक्टर (संरचना सहित)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) धारा 4 की उपधारा ( 2 )

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र.)

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 28 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

वारासिवनी

बालाघाट

झिरिया प.ह.नं. 23

(संरचना सहित) निजी भूमि 0.222 हेक्टर कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी , जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 29- अ-82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी भाग 1 ]

1259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (4) (1) (2) तिरोडी

बालाघाट

(3) बम्हनी प.ह.नं. 04

निजी भूमि 0.380 हेक्टर (सरचंना सहित) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र. )

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम . मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 30 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

बालाघाट

(2) तिरोडी

(4) निजी भूमि 0.255 हेक्टर सरचंना सहित )

(3) चिचगांव (हमेशा.) प.ह.नं. 04 (

कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट ( म.प्र. )

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 31 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(2) तिरोडी

(1) बालाघाट

(3) बम्हनी प.ह.नं. 04

निजी भूमि 0.621 हेक्टर (सरचंना सहित) कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट ( म.प्र. )

राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1260

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

[भाग 1 क्र. 32- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (2)

(1)

खैरलांजी

बालाघाट

(3) झिरिया प.ह.नं. 44/3

(4) निजी भूमि 0.102 हेक्टर (सरचंना सहित )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) धारा 4 की उपधारा ( 2 )

परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी जिला बालाघाट ( म.प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

तिरोडी

बालाघाट

4.002 हेक्टर (सरचंना सहित)

हिरापुर प.ह.नं. 13

कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) .

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7 - अ - 82 - वर्ष 2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(3)

बालाघाट तिरोडी

1.702 हेक्टर ( सरचंना सहित )

तिरोडी प.ह.नं. 22

कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र).

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 8 - अ - 82 - वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) बालाघाट

(2) तिरोडी

(3) पौनिया प.ह.नं. 23

(4) निजी भूमि 11.316 हेक्टर (संरचना सहित )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु. (6)

(5) उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) .

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है .

क्र. 33 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1) बालाघाट

(2) कटंगी

(3) चिकमारा प.ह.नं. 24

(4) 9.194 हेक्टर (संरचना सहित )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु. (6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) .

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 34- अ - 82 - वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

धारा 4 की उपधारा (2 )

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) बालाघाट

(2) कटंगी

(3) चौखण्डी प.ह.नं. 23 (

(4) 7.873 हेक्टर संरचना सहित )

कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु. (6)

(5) उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र) .

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2011-12- पत्र क्र.- 104- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) ग्राम- डुंगरिया प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

50/1

0.050 0.050

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डुंगरिया जलाशय की बेस्टवियर निर्माण होने के कारण .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 14 मार्च 2013

रा. प्र. क्र. 11 - अ-82-2011-12- भू-अ.अ..-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- बहोरीबंद

[ भाग 1 (ग ) ग्राम- जुझारी , प.ह.नं. 33/15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.10

699

0.20

134

133

0.07

0.08

132/1

123/1

0.04

0.08

132/2

129

0.25

0.07

126/1

0.07

126/2

127

0.03

0.06

118

131

0.04

0.10

119

0.05

130

0.06

128

0.09

165

0.09

166

164

0.10

0.05

163

123/2

0.04

योग .. 1.67

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम संख्या 68 सन् 1984 की भाग 1 ]

1263

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- सिहोरा

(ग ) ग्राम- मझगवां प.ह.नं. 46 नं. ब. 519 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

1554

0.01

1555

0.07

1556

0.07

1557

0.06

1560

0.10

1561

0.11

कुल योग . 0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी तट नहर के सी. डी. का जल निकासी हेतु ( नाला ट्रेनिंग ) कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी रानी अंवती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 2- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम संख्या 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील- सिहोरा

(ग ) ग्राम-फनवानी प.ह.नं. 56/91 नं . ब. 467/245 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.19 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

859

(2) 0.13 0.13

898/1 , 898/2

(2)

(1)

0.13

899

900

0.15

0.01

901/1

906

0.18

0.06

910

0.15

911

0.10

913

917

0.14

0.01

918/1

कुल योग . 1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी तट नहर की खमरिया माईनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रानी अंवती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कुक्षी, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 203 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- चिखल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 107.92 वर्गमीटर.

रकबा (वर्गमीटर में)

(2)

सर्वे नं. (1)

107.92

245/1/1

योग : 107.92 1264

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से".

नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 22 मार्च 2013

नस्तीक्र. 160 - एल.ए.- 2011 - भू- अर्जन प्र. क्र. 12- अ-82-11- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- हनवंतिया

(घ ) अर्जित रकबा 0.666 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक (1)

अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2)

62/1

0.161

110

0.359

62/3

कुल योग

0.146 0.666

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा जिले में इंदिरा सागर गंतव्य विकास योजना के वैकल्पिक बारह मासी मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण- 1- कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा-2 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 1 अप्रैल 2013

नस्ती क्र. 160 - एल.ए. - 2012 - भू-अर्जन प्र. क्र. 03 - अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- मोहद

(घ ) अर्जित रकबा 0.76 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हैक्टर में)

खसरा क्रमांक

(1)

(2)

0.06

395

396

0.01

419

0.02

0.04

420

422

0.07

0.02

423

0.02

424

0.04

425

0.01

427

0.06

450

0.07

451

0.01

452

0.12

455/1

0.05

467

0.06

468

0.06

487

0.04

491/1

0.76

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1265

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

नस्ती क्र. 161 - एल.ए. - 2012 - भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- केनूद

(घ ) अर्जित रकबा-1.80 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हैक्टर में)

(2)

(1)

88/1

0.09

88/2

0.01

88/3

0.01

90

0.12

91

0.03

95/1

0.04

95/2

0.03

96

0.01

98/1

0.03

98/2

0.03

99/1

0.02

100

0.02

0.08

101

0.05

102

0.01

103/1

103/2

0.04

104/2

0.11

108/2

0.23

118

0.06

119

0.10

121

0.13

0.03

122/1

0.02

122/2

122/3

0.02

0.06

123

127

0.05

128/1

0.28

187

0.09

कुल योग . 1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 2 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 17 - अ- 82-2011-12 - मक्सूदनगढ़- 204.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

( ख ) तहसील- मक्सूदनगढ़

(ग) नगर/ग्राम- मक्सूदनगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.910 हेक्टेयर .

नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

सर्वे (1)

457/1 में से

0.086

0.063

16 में से

0.176

17 में से

0.042

18/1 में से

0.010

18/2में से

0.105

18/4 में से

0.036

19में से

20/1 में से

0.123

0.032

21 में से

26 में से

0.042

0.095

27/1 में से

0.036

31/1 क में से

0.042

33में से 1266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

156 में से

0.050

151 में से

0.024

152में से

0.015

149 में से

0.025

100/1 में से

0.045

96/3में से

0.044

94में से

0.045

93में से

0.023

456/2क में से

0.022

456/2ख मिन 1 में से

0.022

458में से

0.178

454में से

0.021

455में से

0.052

276/1 में से

0.084

276/2में से

0.064

279में से

0.230

278/2/2 में से

0.052

87/2/2में से

0.026

योग .. 1.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मक्सूदनगढ़ बायपास रोड निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राघौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 575 - प्र.क्र.11 -अ- 82-2012-13- 1980.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- बुढ़ार

(ग) ग्राम-छांटा उर्फ नवांटोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.214 हेक्टर.

ग्राम- छांटा उर्फ नवांटोला पटवारी हल्का चंगेरा नम्बर 140

1.214

39/700/2

(2 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- बुढ़ार

(ग ) ग्राम- चंगेरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.349 हेक्टर.

ग्राम-चंगेरा पटवारी हल्का चंगेरा नम्बर 140 खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

263/2क

0.730

263/4

0.243

263/6

0.243

263/8

0.024

263/8ख

0.032

0.055

263/8 घ

263/8च

0.034

263/8ज

0.032

263/8 ञ

0.055

263/8 ठ

0.024

263/8ढ

0.024

0.243

263/9

1.655

264

0.056

261/2ख

261/ 2 घ

0.056

0.506

261/4

255

0.170

257

0.292

518/1

0.072

0.073

518/3

519

0.186

520/2

0.230

520/4

0.239

263/ 2ख

0.617

263/5

0.485

263/7

0.243

263/8क

0.029

263/8 ग

0.034

0.055

263/ 8ड

263/8छ

0.055

0.024

263/8झ भाग 1 ]

1267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2) (1)

0.034 263/82

0.024 263/8ड

0.024 263/8ण

263/10

0.485 261 /2क

0.056 261 /2 ग

0.056 261/3

0.405 260

0.146 256

0.014 258

0.014 518/2

0.072 518/4

0.074 520/1

0.230 520/3

0.289 263/3

0.610

9.349

कुल रकबा

(3 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- बुढ़ार

(ग) ग्राम- नौगई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.745 हेक्टर.

ग्राम-नौगई, पटवारी हल्का चंगेरा नम्बर 140 खसरा

क्षेत्रफल नम्बर

(हेक्टर में)

(2) (1)

491

0.196 501/2ख

0.093 501/2क

0.029 501 /2 ग

0.047

0.047 501/ 2घ

501/3ख

0.101 502/1

0.556 503/1

0.064 503/3

0.309 509/2

0.005 510

0.958 513

0.648 517/3

0.081 520

0.599 522/1

1.084 522/3

0.809 523/2ख/ 1

0.089

(2)

(1)

0.069

524

526

1.416

0.142

526/2घ

527/1

0.405

527/ 2ख

0.405

0.202

527/617

0.405

528/2

0.024

528/3 क

0.023

528/3 घ

0.684

529

1.145

531

0.422

533/1

0.049

533/2ख

0.049

533/2घ

0.243

533/3

0.031

535/1

535/3

0.081

0.226

536/1

0.227

536/2 ग

0.227

536/ 2ड

0.134

537/2

0.134

537/4

0.304

501/3 क

0.406

500

0.556

502/2

503/2

0.065

509/1

0.005

0.615

511

0.202

517/2

0.324

517/4

1.882

521

0.809

522/2

523/2क

0.405

523/2/ख/2

0.101

1.145

525

526/ 2ग

0.141

526/2ड

0.142

1.423

527/2क

527/2ग

0.405

528/1

0.400

0.024

528/ 2 ग

0.023

528/3ख

528/5

0.023

0.809

530/2 1268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

532

0.574

533/2क

0.049

533/2ग

0.049

533/ 2ड

0.049

533/4

0.243

535/2

0.324

536

2.226

536/2ख

0.227

536/2घ

0.227

537/1

0.405

537/3

0.134

538

0.571

27.745

योग

(2) जिसके लिए आवश्यकता है- चंगेरा जलाशय योजना के निर्माण कार्य डूब क्षेत्र एवं नहर में प्रभावित ग्राम चंगेरा नौगई , छांटा ऊर्फ नवांटोला की कुल 38.308 हे . भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. 870 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- चन्दैनी

(घ ) क्षेत्रफल -0.090 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नं.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

795

0.090

0.090

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर पारियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. क - प्र. भू.- अर्जन-03 अ-82 वर्ष 11-12-2820.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर

(ख) तहसील- सागर

(ग) ग्राम- धर्मश्री एवं बम्होरी रेगुवा प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.920 हेक्टेयर .

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम- धर्मश्री

0.120

1,2,3

0.080

12/3

14

0.088 भाग 1 ]

1269

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

17/1

0.152

0.168

17/2, 18

41/2

0.044

42/2

0.096

57

0.028

59

0.096

60

0.040

42/1

0.124

76/1

0.028

76/2

0.020

76/3

0.020

76/4

0.020

76/5

0.016

85/1

0.190

ग्राम- बम्होरी रेगुवा

448/1

0.13

455

0.01

0.10

458

459

0.12

460

0.05

473

0.10

474

0.08

योग .. 1.920

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये- बम्होरी रेगुवा धर्मश्री वायपास निर्माण हेतु ग्राम बम्होरी रेगुवा + धर्मश्री का भू- अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चंदला

(ग ) ग्राम/नगर- छठीबम्होरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.450 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

673/2

0.138

2008/3

0.100

0.050

2683/4/1

2683/4/2

0.162

0.450

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की छठीबम्होरी माइनर के भू-अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 294 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

नाम

(2)

क्र (1)

1 श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) , अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 4, विद्युत् अधिनियम, 2003, ग्वालियर .

सारणी

कहां को

कहां से

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(3)

(4)

ग्वालियर

जबलपुर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से.

नोट : - श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवाएं, श्री बी. एस. भदोरिया, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के साथ सम्बद्ध रहेंगी.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 324 - गोपनीय - 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -

नाम

(2)

क्र (1)

1 श्री बी. बी. शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीश, (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

2 श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

कहां से (3)

कहां को (4)

जबलपुर

जबलपुर

रजिस्ट्रार जिला स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से, श्री अभय कुमार ( सक्सेना ) के स्थान पर .

पन्ना

जबलपुर

रजिस्ट्रार ( Vigilance Litigation ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.

भाग 1 ]

1271 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

क्र. 318- गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -

नाम

क्र (1)

(2)

1 श्री कृष्णकांत शर्मा , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(5)

कहां से (3)

कहां को (4)

भिण्ड

ग्वालियर

अपर जिला न्यायाधीश ( विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , खण्डपीठ, ग्वालियर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 326- गोपनीय - 2013- दो - 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -

नाम

क्र (1)

(2)

1 श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

सारणी

कहां से (3)

कहां को (4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

जबलपुर

जबलपुर

रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री बी. एस . भदोरिया के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 400-गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर , स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -

नाम (2)

क्र (1)

1 श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

सारणी

कहां से

कहां को

(4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(3)

उमरिया

जबलपुर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

1272

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. 421 - गोपनीय- 2013-दो-2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

नाम

क्र (1)

(2)

कहां से (3) 1

जबलपुर श्री वेद प्रकाश शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को (4)

(5)

जबलपुर

रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से, दिनांक 1-4-2013 से.

क्र. 428- गोपनीय- 2013- दो-2-1-2013 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -

सारणी

क्र

(1)

नाम (2)

कहां से (3) 1

जबलपुर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.

जबलपुर 2 श्री शम्भूदयाल दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

उमरिया 3 श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

कहां को (4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

ग्वालियर

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ , ग्वालियर की हैसियत से.

जबलपुर

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

नोट :- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 300/गोपनीय/ 2013 , दिनांक 7 मार्च 2013 एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 400 /गोपनीय/ 2013 , दिनांक 25 मार्च 2013 जहां तक इसका संबंध क्रमशः श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( आई.एल.आर. एवं परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर एवं श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल .

1273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 322 -गोपनीय - 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

क्र.

नाम

कहां से (2)

(3) (1)

1

जबलपुर श्री बी.एस. भदौरिया, रजिस्ट्रार ( प्रशासन) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

सत्र खण्ड का नाम (5)

भोपाल

भोपाल

सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 353 - गोपनीय - 2013- दो- 2-33-57-( भाग -10 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक4-1-2002- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश क्रमांक 4-1-2002- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 28 जून 2003 तथा दिनांक 18 अप्रैल 2002 के अन्तर्गत स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित पीठासीन अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय की उसी हैसियत में स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है : -

क्र.

नाम

कहां से (1)

(3) (2)

1.

ग्वालियर श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी,

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ मेंटिप्पणी

(5)

(4)

ग्वालियर

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से दिनांक 30-4-2013 को श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर के सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 354-गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 1274

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

क्र.

नाम

कहां से (2)

(1)

(3) 1

भोपाल डॉ. अनिल कुमार पारे, संचालक, लोक अभियोजन, लोक अभियोजन संचालनालय , भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

2

बैतूल श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल.

3

मण्डला श्री रणजीत सिंह ठाकुर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.

रतलाम 4 श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर ) , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.

राजगढ़ 5 श्री प्रदीप कुमार वर्मा विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, राजगढ़ .

6

इन्दौर श्री श्रवण कुमार रघुवंशी विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, इन्दौर.

8

रीवा श्री राजेन्द्र कुमरा सिंह गौतम विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , रीवा.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(4)

(5)

बड़वानी

बड़वानी

सिविल जिला बड़वानी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी की हैसियत से श्री एस. के. मण्डलोई के स्थान पर .

खण्डवा

खण्डवा

सिविल जिला, खण्डवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा की हैसियत से श्री जगदीश बाहेती के स्थान पर .

विदिशा

विदिशा

सिविल जिला, विदिशा . जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा की हैसियत से श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा के दिनांक 30-4-2013 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

बैतूल

बैतूल

सिविल जिला, बैतूल . जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल की हैसियत से श्री अभिनन्दन कुमार जैन के स्थान पर.

अनूपपुर

अनूपपुर

सिविल जिला अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से श्री पी .के. श्रीवास्तव ( जूनियर ) के स्थान पर.

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

सिविल जिला मण्डलेश्वर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

नरसिंहपुर नरसिंहपुर सिविल जिला नरसिंहपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर की हैसियत से श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

1275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

9

उज्जैन श्री ओमप्रकाश शर्मा ( जूनियर ) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

10

सतना श्री राम प्रकाश शरन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

(6)

(4)

(5)

सिविल जिला रतलाम .

रतलाम

रतलाम

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम की हैसियत से श्री सुरेश कुमार जैन के स्थान पर .

अलीराजपुर

अलीराजपुर

सिविल जिला, अलीराजपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर की हैसियत से श्री अशोक कुमार जोशी के स्थान पर.

क्र. 355 - गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1

होशंगाबाद श्री जगतपति राव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

(5)

मण्डला

मण्डला

सिविल जिला, मण्डला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 356- गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस-अ ( एक) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

नाम

क्र.

कहां से कहां को (2)

(1)

(4) देवास

(3) गुना

1 डॉ. शिवकुमार मिश्रा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

सत्र खण्ड

का नाम

न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी

विशेष न्यायालय का नाम (7)

(6)

(5)

देवास

देवास पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1276

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

मण्डला

कटनी 2 श्रीमती राधा सोनकर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , मण्डला के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

इन्दौर

शिवपुरी

3 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर ) , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , शिवपुरी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

रतलाम

मन्दसौर

4 श्री भागचंद मलैया अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मन्दसौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

उज्जैन

जबलपुर

5 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह रजिस्ट्रार ( व्ही.एल. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.

रायसेन

जबलपुर

6 श्री अभय कुमार ( सक्सेना ) , रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.

भिण्ड

मुरैना 7 श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भिण्ड के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

छिंदवाड़ा

राजगढ़ 8 श्रीमती विभावरी जोशी विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छिंदवाड़ा.

शाजापुर

टीकमगढ़

9 श्री पवन कुमार गोधा विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , टीकमगढ़ .

सतना

जबलपुर

10 श्री मृत्युंजय सिंह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

(7) (5)

(6)

कटनी कटनी पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

इन्दौर इन्दौर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री एस. के. रघुवंशी के स्थान पर .

रतलाम रतलाम पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री वी.के. दुबे ( सीनियर ) के स्थान पर.

उज्जैन उज्जैन पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रायसेन रायसेन पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मुरैना मुरैना पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

राजगढ़ राजगढ़ पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री पी.के. वर्मा के स्थान पर.

शाजापुर शाजापुर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री के.पी. सिंह के स्थान पर.

सतना सतना पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर. एन. चौधरी के स्थान पर.

1277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(3)

(4) (2)

दमोह

हरदा

11 श्री तारकेश्वर सिंह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा.

छिंदवाड़ा 12 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव इन्दौर (जूनियर) , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.

रीवा

मनावर

13 श्री अविनाश कुमार खरे , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनावर , जिला धार .

बैतूल

बैतूल 14 श्री प्रभात कुमार मिश्रा , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल .

उमरिया

मण्डला 15 श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर ) , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

हरदा

मण्डलेश्वर

16 श्री अनिल कुमार मोहनिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.

टीकमगढ़

सरदारपुर

17 श्री जयराम सिंह कटारिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर, जिला धार.

दतिया

इन्दौर

18 श्री भरत सिंह ओहरिया, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

वारासिवनी

पन्ना 19 श्री महादेव मुवेल प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , वारासिवनी, जिला बालाघाट .

नौगाँव

विदिशा 20 श्री इंद्रपाल सिंह सोलंकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नौगाँव , जिला छतरपुर.

(5)

(6)

(7)

दमोह दमोह पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री एस. बी. भार्गव के स्थान पर .

छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के स्थान पर .

रीवा

रीवा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर. के. एस . गौतम के स्थान पर.

बैतूल

बैतूल पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में

मण्डला

मण्डला पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर. के. कोष्टा के स्थान पर.

हरदा हरदा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री तारकेश्वर सिंह के स्थान पर.

टीकमगढ़

टीकमगढ़ पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री पी. के. गोधा के स्थान पर.

दतिया दतिया पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से कुमारी मीना सिंह के स्थान पर दिनांक 1-5-2013 से .

पन्ना पन्ना

पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के स्थान पर .

विदिशा विदिशा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री विनोद भारद्वाज के स्थान पर.

1278

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 क्र. 357-गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से , नियुक्त करता है:-

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से

कहां को

(3)

(4)

(1)

(2)

दमोह

भोपाल

1 श्री आलोक कुमार वर्मा ( जूनियर ) , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दमोह के पद से प्रतिनियुति से लौटने पर.

ग्वालियर

पिछोर

श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, 2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ , ग्वालियर.

3 श्रीमती भागवती चौधरी

आष्टा

राजगढ़

सेंधवा 4 श्री शिवबदन वर्मा

देवास

5

उज्जैन

ग्वालियर श्रीमती लक्ष्मी शर्मा

जबलपुर 6 श्री चन्द्रेश कुमार खरे

7 श्री केशव सिंह तोमर

रहली

सुसनेर

भोपाल

रहली

8 श्री रमेश कुमार सोनी, विधि सलाहकार , लोकायुक्त संगठन, कार्यालय लोकायुक्त, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

सत्र खण्ड का नाम (5)

भोपाल

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से श्री आर.पी.एस. चौहान के स्थान पर.

शिवपुरी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से श्री सुबोध कुमार जैन के स्थान पर .

सीहोर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

देवास

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर .

सिवनी

लखनादौन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से कुमारी कल्पना उपाध्याय के स्थान पर.

शाजापुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सागर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री के. एस. तोमर के स्थान पर.

1279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

(4)

दतिया

9

सीधी श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला

10

सेंधवा

श्री राकेश श्रोत्रिय

मुरैना 11

ग्वालियर

हटा डॉ. सुभाष कुमार जैन

12 श्री रमेश चन्द्र मालवीय

बिजावर

भोपाल

13

सतना

श्री प्रेमनारायण सिंह

जबलपुर 14

मनासा

उज्जैन

श्री गुणवन्त सिंह सलूजा

15

उज्जैन

श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह

ग्वालियर 16

गोहद श्री राजवर्द्धन गुप्ता

मुरैना

17 श्री रामलाल यादव

मनासा

झाबुआ

भोपाल

सागर

18 श्री योगेश कुमरा गुप्ता अतिरिक्त सचिव , मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

पिछोर 19 श्री सुबोध कुमार जैन

महिदपुर

20

करैरा श्री सुरेश रणदिवे

सारंगपुर

21 श्री आलोक अवस्थी

जबलपुर

(6)

(5)

दतिया

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

बड़वानी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिवबदन वर्मा के स्थान पर.

दमोह

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

भोपाल

पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सतना

षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

उज्जैन

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती शशिकला चन्द्रा के स्थान पर.

उज्जैन

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री अतुल्य सराफ के स्थान पर.

मुरैना

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश श्रोत्रिय के स्थान पर.

नीमच

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जी. एस. सलूजा के स्थान पर .

सागर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे . पी . सिंह के स्थान पर.

उज्जैन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

राजगढ़

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

गाडरवारा

नरसिंहपुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री टी. आर. उईके के स्थान पर.

1280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3)

(4) 22

उज्जैन

मनावर

श्री अतुल्य सराफ

सेंधवा 23 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर )

श्योपुर

24

इटारसी

जबलपुर श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) .

25 श्री भरत सिंह जमरा

इन्दौर

अम्बाह 26 श्री जोसेफ माइकल राव

वारासिवनी छिंदवाड़ा

27

कटनी

जबलपुर श्री जशरथ राज बच्चन रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.

28

शहडोल श्री सनत कुमार कश्यप

अनूपपुर

29

नरसिंहगढ़

श्री दिलीप कुमार नागले

सोहागपुर 30

बैढ़न

सिहोरा

श्री प्राणेश कुमार प्राण

भोपाल

धार 31 कुमारी नीना आशापुरे

32 श्रीमती ममता जैन

मन्दसौर

जबलपुर

33 श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल

ग्वालियर गोहद

ग्वालियर

अम्बाह

34 श्री पद्मचन्द्र गुप्ता , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर.

लखनादौन 35 कुमारी कल्पना उपाध्याय

[ भाग 1

(6)

(5)

धार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अविनाश कुमार खरे के स्थान पर .

श्योपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

होशंगाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .

इन्दौर

सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

छिंदवाड़ा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश. छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की हैसियत से.

कटनी

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

अनूपपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से.

राजगढ़

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रीराम माण्डवे के स्थान पर .

धार

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री चन्द्रेश कुमार खरे के स्थान पर.

भिण्ड

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजवर्द्धन गुप्ता के स्थान पर.

मुरैना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी. एस. जमरा के स्थान पर.

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

(4)

36

शिवपुरी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी

इन्दौर 37 कुमारी भावना साधो

38

करैरा

जबलपुर श्री सिकन्दर सिंह परमार, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

मन्दसौर 39 श्री सुनील कुमार जैन ( सीनियर )

मन्दसौर धरमपुरी

40 श्री देव नारायण ( शुक्ला )

बिजावर

सागर 41 श्री जयप्रकाश सिंह

42

उज्जैन

दमोह

श्री प्रकाश चन्द्रा

43

(5)

(6)

होशंगाबाद

सोहागपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दिलीप कुमार नागले के स्थान पर.

धार

सरदारपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे . एस . कटारिया के स्थान पर .

शिवपुरी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेश रणदिवे के स्थान पर .

जबलपुर

जबलपुर

नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी.एन. सिंह के स्थान पर.

धार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

छतरपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर.सी. मालवीय के स्थान पर .

दमोह

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से.

वारासिवनी

श्री श्रीराम माण्डवे

सिहोरा 44

जोबट

सेवढ़ा

श्री आनन्द कुमार छापरिया

45

धार

चाचौड़ा

श्री अशोक कुमार गोयनार

नौगांव

46 श्री आशीष दीक्षित

महू 47

मन्दसौर

जोबट

श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव

मऊगंज

48

मन्दसौर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव

बालाघाट

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे. एम. राव के स्थान पर.

दतिया

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

गुना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.

छतरपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री इंद्रपाल सिंह सोलंकी के स्थान पर.

अलीराजपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद कुमार छापरिया के स्थान पर.

रीवा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

1282

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 क्र. 362- गोपनीय - 2013 - दो - 2-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( 19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित मुख्य न्यायाकि दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (ए) 1-2013 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 12 मार्च 2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ (2 ) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

सारणी

वर्तमान

क्र.

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान

पदस्थापना का स्थान

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम (1)

(3)

(2)

बालाघाट

बालाघाट

1. श्री बद्रीप्रसाद मरकाम, प्रथम व्यवहार न्ययााधीश वर्ग-1 बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बालाघाट.

सबलगढ़

सबलगढ़ 2. श्री विवेक कुमार गुप्ता, व्यवहार न्ययााधीश वर्ग -1 सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सबलगढ़ जिला मुरैना.

इन्दौर 3. श्री इकबाल खान गौरी

इन्दौर

मुरैना

मुरैना 4. श्री नत्थू सिंह डावर

5 श्री महेन्द्र सिंह तोमर

सीधी

भिण्ड सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में बैठने का स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(6) (4)

(5)

बालाघाट बालाघाट पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सबलगढ़ मुरैना पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में दिनांक 20-4-2013 से.

इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मुरैना

मुरैना पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भिण्ड भिण्ड पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

1283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

6. श्री नारायण सिंह लावरिया

तराना

राजगढ़

गाडरवारा 7 . श्री लाला राम मीणा

गोहरगंज

छिंदवाड़ा 8. श्री देवराव गुजरकर

छिंदवाड़ा

9. श्री रामगोपाल सिंह

विदिशा

डिण्डौरी 10. श्री प्रयाग लाल दिनकर

सीधी

अनूपपुर

भिण्ड

भिण्ड 11. श्री राजाराम बदोदिया

मण्डलेश्वर 12. श्रीमति उषा गेडाम

बड़वानी

13. श्री भारत सिंह रावत

इन्दौर

सरदारपुर

14. श्रीमति प्रवीणा व्यास

रतलाम

मंदसौर 15. श्रीमति शशिकांता वैश्य

मंदसौर

छतरपुर

अशोकनगर अशोकनगर 16. श्रीमति ज्योति विनोदिया वर्मा

(6)

(5)

(4)

राजगढ़

राजगढ़ पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमति भागवति चौधरी के स्थान पर.

गाडरवारा नरसिंहपुर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. भावे के स्थान पर.

छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .

डिण्डौरी डिण्डौरी पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कीहैसियत से.

सीधी सीधी पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ए.सी. शुक्ला के स्थान पर.

भिण्ड भिण्ड पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ए. के. मोहनिया के स्थान पर.

इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर मंदसौर पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील कुमार जैन के स्थान पर.

छतरपुर छतरपुर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

अशोकनगर अशोकनगर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1284

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3)

गुना

मुंगावली 17. श्री रमेश प्रसाद ठाकुर

भोपाल

भोपाल 18. श्री रामप्रसाद सोनकर

मंदसौर 19 . श्री कालूसिंह बारया

अलीराजपुर

उमरिया

उमरिया 20. श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा

21. श्रीमति गीता सोलंकी

झाबुआ

झाबुआ

रायसेन

झाबुआ 22. श्री दगडू सिंह चौहान

भांडेर

वारासिवनी 23. श्री नारायण सिंह मीणा

सिवनी

सिवनी 24. श्रीमती कृष्णा परस्ते

25. श्री शेख सलीम

मण्डला

जबलपुर

शाजापुर

26. श्री मनोज कुमार मण्डलोई

शाजापुर

उज्जैन 27. श्री शरत चन्द्र सक्सेना

उज्जैन

(5)

(6) (4)

मुंगावली अशोकनगर पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

भोपाल भोपाल पदोन्नति पर ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर मंदसौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ममता जैन के स्थान पर .

उमरिया उमरिया पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी . सी. गुप्ता ( सीनियर ) के स्थान पर.

झाबुआ झाबुआ पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. एल. यादव के स्थान पर.

झाबुआ झाबुआ पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

बालाघाट

वारासिवनी पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत श्री महादेव मुवेल के स्थान पर.

सिवनी सिवनी पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर जबलपुर पदोन्नति पर अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर ) के स्थान पर.

शाजापुर शाजापुर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन उज्जैन पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रकाश चन्द्रा के स्थान पर.

1285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 28. श्री प्रियदर्शन शर्मा

इन्दौर

इन्दौर

29. श्री कैलाश चन्द्र यादव

बैतूल

बैतूल

छिंदवाड़ा 30. श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल होशंगाबाद

31. श्री अशवाक अहमद खान

धार

बुरहानपुर

सागर 32. श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) सागर

खरगौन

सिरोंज 33 . श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर 1 ) .

ग्वालियर ग्वालियर 34. श्री संजय कुमार चतुर्वेदी

35. श्री संजीव जैन

श्योपुर

श्योपुर

खण्डवा

खण्डवा

36. श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा

मन्दसौर

मन्दसौर 37. श्री मोहम्मद मूसा खान

पन्ना 38. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा

छतरपुर

(6) (4)

(5)

इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर ग्यारहवे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बैतूल बैतूल पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमोहन पी. तिवारी के स्थान पर .

धार धार

पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.

सागर सागर पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सिरोंज विदिशा पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंरोज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

ग्वालियर ग्वालियर पदोन्नति पर षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्योपुर श्योपुर पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

खण्डवा

खण्डवा पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मन्दसौर

मन्दसौर पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री देवनाराण ( शुक्ला) के स्थान पर .

पन्ना पन्ना

पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1286

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(3)

(2)

सीहोर

39. श्री प्रशांत कुमार निगम

बैतूल 40. श्री रमेश चन्द्र चौरसिया

हरदा

हरदा

शहडोल

शहडोल 41. श्री प्रमोद कुमार

42. श्री देवेन्द्र पाल गौर

ग्वालियर

ग्वालियर

43. श्री शमरोज खान

राजगढ़

राजगढ़

नीमच

नीमच

44. श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर)

[ भाग 1

(6) (4)

(5)

पन्ना बैतूल पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर.

हरदा हरदा पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

शहडोल

शहडोल पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सनत कुमार कश्यप के स्थान पर.

ग्वालियर ग्वालियर पदोन्नति पर ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से न्यायालय में.

राजगढ़ राजगढ़ पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

नीमच

नीमच पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

क्र. 364 - गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

सारणी

नाम

कहांको

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3)

(4) 1 श्रीमती सविता ओगले

नरसिंहगढ़

गाडरवाड़ा 2 श्री निर्मल मंदोरिया

जावद

जावरा

3

मन्दसौर

देवास

श्री आशीष प्रताप सिंह

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.

रतलाम

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री संजीव कटारे के स्थान पर.

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , देवास की हैसियत से श्री विशाल अखण्ड के स्थान पर.

भाग 1 ]

1287

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2)

(3)

(4)

(1)

4 श्री नंदराम परमार

आगर

नारायणगढ़ 5 श्री जयंत शर्मा

बागली

जावद 6

सनावद

नारायणगढ़ श्री हिमांशु शर्मा

7 श्रीमती शिल्पा तिवारी

रीवा 8

शिवपुरी

महू श्री हिमांशु कौशल

9 श्री नदीम खान

उज्जैन

मन्दसौर 10

उज्जैन

श्रीमती वर्षा सिंह भाटी

टोंकखुर्द

सेंधवा

11

लटेरी श्री महेन्द्र पाल सिंह

12 श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य

मुरैना

श्योपुर 13

इन्दौर

श्री विवेक कुमार मारकन

अलीराजपुर

(6)

(5)

शाजापुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री रविकांत सोलंकी के स्थान पर.

देवास

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , बागली , जिला देवास की हैसियत से श्री आदेश कुमार जैन के स्थान पर.

मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सनावद, जिला मण्डलेश्वर की हैसियत से श्री चन्दन सिंह चौहान के स्थान पर.

भिण्ड

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राम प्रकाश अहिरवार के स्थान पर.

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री दीपक चौधरी के स्थान पर.

उज्जैन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , उज्जैन की हैसियत से श्री हरिओम अतलसिया के स्थान पर.

उज्जैन

षष्ठम्व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , उज्जैन की हैसियत से श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनियर) के स्थान पर.

बड़वानी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सेंधवा, जिला बड़वानी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा, जिला बड़वानी की हैसियत से श्री कपिल वर्मा के स्थान पर.

मुरैना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , मुरैना की हैसियत से श्री मयंक मोदी के स्थान पर.

इन्दौर

बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, इन्दौर की हैसियत से श्रीमती नीलम शुक्लाके स्थान पर .

1288

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2)

(1)

(3) 14

डिण्डौरी श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा

15

हरदा श्री आलोक दुबे

16

सागर श्रीमती वीणा खालखो

अमरपाटन 17 श्री विजय कुमार सोनकर

18 श्रीमती सपना पोर्ते

रायसेन 19 श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे

अनूपपुर 20. श्री आशीर्वाद भिलाला

इंदौर 21.

[ भाग 1 (5)

(6)

(4)

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , छिंदवाड़ा की हैसियत से श्रीमती रूपेन्द्र सिंह मड़ावी के स्थान पर.

बण्डा

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, बण्डा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बण्डा, जिला सागर की हैसियत से श्रीमती नीलम मिश्रा के स्थान पर.

दमोह

दमोह

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दमोह की हैसियत से कुमारी सोनल चौरसिया के स्थान पर.

दमोह

दमोह

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दमोह की हैसियत से श्री सुरेश सिंह जमरा के स्थान पर .

बासौदा

विदिशा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , बासौदा, जिला विदिशा की हैसियत से श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के स्थान पर.

पिपरिया होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , पिपरिया, जिला होशंगाबाद की हैसियत से श्री भारत सिंह कनेल के स्थान पर.

होशंगाबाद होशंगाबाद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , होशंगाबाद की हैसियत से श्री संजय कुमार भलावी के स्थान पर.

वारासिवनी

श्री अतुलराज भलावी

गाडरवाड़ा 22. श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई

बड़नगर 23.

रीवा श्री सिद्धार्थ तिवारी

बालाघाट

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वारासिवनी, जिला बालाघाट की हैसियत से श्री दीप नारायण के स्थान पर.

मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मण्डलेश्वर की हैसियत से श्रीमती विनीता गुप्ता के स्थान पर.

भिण्ड

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, भिण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड की हैसियत से कुमारी सरिता जतारिया के स्थान पर.

1289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 24 श्री ब्रजेश गोयल

इन्दौर 25 श्री आसिफ अहमद अब्बासी

सेवढ़ा 26

जबलपुर श्री श्रीष कैलाश शुकुल

27

मैहर

छतरपुर श्री प्रवीण कुमार सिन्हा

28

मैहर श्री सुधांशु सिन्हा

29

ग्वालियर कु. ज्योति राजपूत

30 श्री राघवेन्द्र भारद्वाज

सबलगढ़ 31 श्री तरूण सिंह

अम्बाह

टीकमगढ़ 32

ग्वालियर

नौगांव

श्रीमती मंजुल पाण्डे

33 श्री माधव राव पटेल

उमरिया

कोतमा

34 श्री सचिन जैन

ग्वालियर

गुना

(4)

(5)

(6)

उज्जैन

उज्जैन

सप्तम्व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, उज्जैन की हैसियत से श्री शिवकुमार कौशल के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल की हैसियत से श्री युगल रघुवंशी के स्थान पर.

देवास

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , देवास के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास की हैसियत से श्री कमलेश कुमार सोनी के स्थान पर.

सतना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , मैहर, जिला सतना की हैसियत से श्री सुधांशु सिन्हा के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जबलपुर की हैसियत से श्री श्रीष कैलाश शुकुल के स्थान पर.

अनूपपुर

अनूपपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , अनूपपुर की हैसियत से श्रीमती किरन तुमराची के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इन्दौर की हैसियत से श्री आशीर्वाद भिलाला के स्थान पर.

मुरैना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, अम्बाह, जिला मुरैना की हैसियत से श्री नीरज शर्मा के स्थान पर.

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , नौगांव , जिला छतरपुर की हैसियत से श्री जंग बहादुर सिंह के स्थान पर.

अनूपपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , कोतमा, जिला अनूपपुर की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सोंधिया के स्थान पर.

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, गुना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , गुना की हैसियत से कुमारी चारूलता दांगी के स्थान पर.

1290

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3) 35 श्री इंदु कांत तिवारी

शिवपुरी 36 श्री नीरज शर्मा

अम्बाह 37 श्री योगीराज पाण्डे

रीवा 38

रीवा श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा

श्रीमती आरती शर्मा

39

इन्दौर 40

इन्दौर श्रीमती तृप्ति पाण्डे

ग्वालियर 41 श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया

42 श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह

टीकमगढ़ 43 श्री गौरव प्रज्ञानन

व्यौहरी

टीकमगढ़ 44 श्री विपिन सिंह भदोरिया

टीकमगढ़ 45 श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे

शहडोल

इन्दौर

(6)

(4)

(5)

सिहोरा

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सिहोरा , जिला जबलपुर की हैसियत से श्री शिव मोहर सिंह के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल की हैसियत से कु. रजनी बाथम के स्थान पर.

उमरिया

उमरिया

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उमरिया की हैसियत से श्री एम.आर. पटेल के स्थान पर.

उमरिया

उमरिया

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , उमरिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री हरीश चन्द्र पटेल के स्थान पर.

धार

धार

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , धार की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार के स्थान पर.

शहडोल

शहडोल

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शहडोल की हैसियत से श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा के स्थान पर.

शिवपुरी

शिवपुरी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शिवपुरी की हैसियत से श्री इंदुकांत तिवारी के स्थान पर.

अमरपाटन

सतना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अमरपाटन, जिला सतना की हैसियत से श्री विजय कुमार सोनकर के स्थान पर.

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , व्यौहारी , जिला शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री कृष्ण पाल सिंह के स्थान पर.

ब्यावरा

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , व्यावरा जिला राजगढ़ की हैसियत से श्री हर्ष सिंह बहरावत के स्थान पर.

शहडोल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1291

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4)

46

मैहर

टीकमगढ़ श्री विवेक कुमार पाठक

47 श्रीमती आरती ढींगरा

इन्दौर

शाजापुर

भोपाल 48 श्री युगल रघुवंशी

49

कटनी श्री स्वयं प्रकाश दुबे

50 श्री विशाल शर्मा

नरसिंहगढ़ 51

भोपाल कु. रजनी बाथम

52

बासौदा

(6)

(5)

सतना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री उमेश कुमार सोनी के स्थान पर .

शाजापुर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती सोनल पटेल के स्थान पर.

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से कु. संध्या मरावी के स्थान पर .

नरसिंहपुर

गाडरवाड़ा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती सविता ओगले के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से श्री सुरेश कुमार शर्मा के स्थान पर.

उज्जैन

उज्जैन

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री संतोष सैनी के स्थान पर.

सिवनी-मालवा

श्री विवेक बुखारिया

53

नौगांव श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत

सतना

54

जबलपुर श्री श्याम सुंदर झा

55 श्री विवेक शिवहरे

खाचरौद

राजगढ़

56

भोपाल

मैहर श्री उमेश कुमार सोनी

57

मंदसौर

मउगंज

श्री महेश कुमार माली

होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री पंकज यादव के स्थान पर .

भोपाल

भोपाल

इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री हेमन्त सविता के स्थान पर .

सतना

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती नीलिमा गुजरकर के स्थान पर.

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , की हैसियत से श्री प्रसन्न सिंह बहरावत के स्थान पर.

भोपाल

बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री आशीष ताम्रकार के स्थान पर .

रीवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

1292

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2)

(3)

(4)

(1)

सिलवानी

58

उमरिया श्री हरीश चन्द्र पटेल

59

गुना कु. चारुलता दांगी

60

जबलपुर कु. उर्मिला यादव

ग्वालियर 61 श्री सुशील कुमार गौतम

श्री उपदेश राठौर

62

ग्वालियर

सिलवानी 63 श्री रूपेश नाइक

64

देवास श्री विशाल अखण्ड

उज्जैन 65 श्री संतोष सैनी

66

ग्वालियर श्री मुकेश रावत

67

भोपाल

(6)

(5)

रायसेन

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री रुपेश नायक के स्थान पर.

श्योपुर श्योपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य के स्थान पर.

सागर

सागर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री कमलेश कुमार कोल के स्थान पर .

रीवा

रीवा

स्थान पर . पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती शिल्पा तिवारी के रीवा

रीवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री सिद्धार्थ तिवारी के स्थान पर.

उज्जैन

बड़नगर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई के स्थान पर .

मंदसौर

मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री नदीम खान के स्थान पर.

बासौदा

विदिशा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से श्री विवेक बुखारिया के स्थान पर .

विदिशा

विदिशा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री शशांक खरे के स्थान पर.

नरसिंहपुर

गाडरवाड़ा

श्री सुरेश कुमार शर्मा

भोपाल 68 श्री हेमन्त सविता

टीकमगढ़

श्रीमती नजमा बेगम

उमरिया 69

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , गाडरवारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अतुल राज भलावी के स्थान पर.

टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री गौरव प्रज्ञानन के स्थान पर.

डिण्डौरी

डिण्डौरी

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , डिण्डोरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा के स्थान पर.

1293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 70 श्री आशीष ताम्रकार

भोपाल श्रीमती सारिका गिरी शर्मा

71

भोपाल 72 श्री राम सहारे राज

भोपाल 73 श्री सिराज अली

बैतूल 74

देवास श्री कमलेश कुमार सोनी

75

(6)

(5)

(4)

कटनी

कटनी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , कटनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कीहैसियत से श्री पवन कुमार शंखवार के स्थान पर.

उज्जैन

उज्जैन

अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 की हैसियत से कु. संगीता भारती के स्थान पर.

उज्जैन

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील अहिरवार के स्थान पर.

बैहर

बालाघाट

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 बैहर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री जयदीप सोनबरसे के स्थान पर .

उमरिया

उमरिया

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नजमा बेगम के स्थान पर.

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

ग्वालियर श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी

76 श्री कपिल वर्मा

सेंधवा 77

उज्जैन श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनि. )

78

पन्ना श्री पंकज जायसवाल

79 श्री मंयक मोदी

मुरैना 80

उज्जैन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव के स्थान पर.

देवास

देवास

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर

मंदसौर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष प्रताप सिंह के स्थान पर.

कन्नौद

देवास

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री नीरज मालवीय के स्थान पर.

शिवपुरी शिवपुरी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

मंदसौर

नारायणगढ़

श्री शिव कुमार कौशल

81

मंदसौर श्री सुभाष सुनहरे

82

धार श्री अभिषेक नागराज

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री नंदराम परमार के स्थान पर.

नीमच

जावद

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री निर्मल मंदोरिया के स्थान पर .

मंदसौर

सीतामऊ

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राजेन्द्र देवड़ा के स्थान पर.

1294

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2)

(3) (1)

83 श्री महेश लाचौरिया

बालाघाट 84

भिण्ड श्री राम प्रकाश अहिरवार

85

भोपाल कु. पदमा राजौरे

86 श्री प्रसन्न सिंह बहरावत

राजगढ़ 87

कटनी श्री पवन कुमार शंखवार

88

भिण्ड कु. सरिता जतारिया

89

बिजावर श्री दिनेश कुमार प्रजापति

90 श्री रविकांत सोलंकी

आगर

उज्जैन 91 कु. संगीता भारती

उज्जैन 92 श्री सुनील अहिरवार

93 श्री चन्दन सिंह चौहान

सनावद

[ भाग 1

(4)

(5)

(6)

जतारा

टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री अशोक भारद्वाज के स्थान पर.

बिजावर

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री दिनेश कुमार प्रजापति के स्थान पर.

धार

धार

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अभिषेक नागराज के स्थान पर .

टीकमगढ़ टीकमगढ़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री तरुण सिंह के स्थान पर.

छतरपुर

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , छतपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सिन्हा के स्थान पर.

जौरा

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से कु. प्रतिष्ठा अवस्थी के स्थान पर .

सागर

सागर

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती वीणा खाल्खो के स्थान पर.

झाबुआ

झाबुआ

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से कु. दुर्गा डुडवे के स्थान पर.

मंदसौर

मंदसौर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री भुपेन्द्र नकवाल के स्थान पर .

मण्डला

मण्डला

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार उईके के स्थान पर.

धार

धार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , धार के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सदाशिव दांगोड़े के स्थान पर .

1295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(3) (2)

(4)

94

महू

श्रीमती सपना भारती कतरोलिया अलीराजपुर श्रीमती प्रीति साल्वे

रायसेन

95

ग्वालियर 96 श्री जयदीप सोनवर्से

बैहर

मुलताई

97

गरोठ

श्री कमलेश भरकुन्दिया

महिदपुर 98

भोपाल

लटेरी

श्रीमती रितु वर्मा कटारिया

99

इन्दौर

बैढ़न

श्रीमती मन्जू सिंह

100

पवई

छतरपुर श्री मनीष कुमार सिंह

101 श्री आलोक प्रताप सिंह

इन्दौर

बैढ़न

102

उज्जैन

श्री लोकेन्द्र सिंह

भोपाल

जोबट 103 श्री राजकुमार चौहान

झाबुआ

104

ब्यौहोरी श्री कृष्ण पाल सिंह

छतरपुर

105

मण्डला

श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी

छिंदवाड़ा (5)

(6)

इन्दौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, की हैसियत से श्री हिमांशु कौशल के स्थान पर.

रायसेन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती सपना पोर्ते के स्थान पर .

बैतूल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से कु. कल्पना मरावी के स्थान पर.

मंदसौर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , गरोठ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, की हैसियत से श्री नीलेश यादव के स्थान पर.

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री महेन्द्र पाल सिंह के स्थान पर.

सिंगरौली

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से कु. शिप्रा पटेल के स्थान पर.

पन्ना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अरविंद सिंह टेकाम के स्थान पर.

सिंगरौली

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री शिवलाल केवट के स्थान पर.

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री पुंजिया बारिया के स्थान पर.

झाबुआ

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री राम सिंह बघेल के स्थान पर.

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री मनीष कुमार सिंह के स्थान पर .

मण्डला

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती चैनवती ताराम के स्थान पर.

1296

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3) 106

गरोठ कु. सीता कनोजे

107

मुलताई कु. कल्पना मरावी

108

मंदसौर श्री सज्जन सिंह सिसोदिया

109 श्री शिव मोहर सिंह

सिहोरा 110

होशंगाबाद श्री संजय कुमार भलावी

111

मण्डला श्री महेन्द्र कुमार उइके

112

उज्जैन श्री पुंजिया बारिया

[ भाग 1 (5)

(6)

(4)

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खण्डवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , की हैसियत से श्री लक्ष्मण डुडवे के स्थान पर.

कटंगी

बालाघाट

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अनिल कुमार साहू के स्थान पर.

देवास

टोंकखुर्द

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के स्थान पर.

रीवा

सिरमौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मनोज कुमार सिंह के स्थान पर.

रीवा

त्योंथर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री राजेश सिंह के स्थान पर.

सौंसर

छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अनिल दन्देलिया के स्थान पर.

अलीराजपुर

अलीराजपुर

113 श्री संतोष बघेल

महिदपुर 114 श्री अमर सिंह सिसोदिया

कुक्षी 115

कोतमा श्री प्रवीण कुमार सोंधिया

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अलीराजपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री विवेक कुमार मारकन के स्थान पर.

गरोठ

मंदसौर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से कु. सीता कनोजे के स्थान पर.

अशोकनगर

मुंगावली

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री आनन्द गौतम के स्थान पर सीधी

रामपुर नैकिन

116

उज्जैन कु. रंजीता सोलंकी

117

इन्दौर श्री अतुल ठाकुर

118

छिंदवाड़ा कु. संध्या मरावी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

रतलाम

रतलाम

षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय पर.

सतना

उचेहरा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

बैतूल

बैतूल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री धनकुमार कुडोपा के स्थान पर.

1297

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(3) (2)

119

दमोह श्री सुरेश सिंह जमरा

श्री रूपसिंह कनेल

120

भोपाल 121

सागर श्री कमलेश कुमार कोल

122 श्री संजीव कटारे

जावरा

(6)

(4)

(5)

उज्जैन

खाचरौद

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री विवेक शिवहरे के स्थान पर.

दतिया

सेवढ़ा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री आसिफ अहमद अब्बासी के स्थान पर.

पन्ना

पन्ना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री पंकज जायसवाल के स्थान पर.

अलीराजपुर

अलीराजपुर

123

खण्डवा श्री लक्ष्मण डुडवे

124

वारासिवनी श्री दीप नारायण सिंह

मण्डला 125 श्रीमती चैनवती ताराम

126 श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे

गाडरवाड़ा 127

धार श्री सदाशिव दांगोडे

128

निवास श्री मेहन्द्र सिंह ताराम

129 श्री राम सिंह बघेल

झाबुआ

उज्जैन 130 श्री परमानंद चौहान

131

कुक्षी

झाबुआ कु. दुर्गा डुडवे

132

पिपरिया श्री भरत सिंह कनेल

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती सपना भारती कतरोलिया के स्थान पर .

मुरैना

सबलगढ़

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री राघवेन्द्र भारद्वाज के स्थान पर.

सीधी

चुरहट

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रीवा

रीवा

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री योगीराज पाण्डे के स्थान पर.

पाटन

जबलपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

मण्डलेश्वर

भीकनगांव

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री सूरज सिंह राठौर के स्थान पर.

रीवा

रीवा

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा के स्थान पर.

उज्जैन

महिदपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री संतोष बघेल के स्थान पर.

मंदसौर

नारायगढ़

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री हिमांशु शर्मा के स्थान पर.

धार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री अमर सिंह सिसोदिया के स्थान पर.

मंदसौर

मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री महेश कुमार माली के स्थान पर.

1298

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2)

(3) (1)

133

बैतूल श्री धनकुमार कुडोपा

134

पवई श्री अरविंद सिंह टेकाम

135 श्रीदीपक चौधरी

शिवपुरी 136 श्री शंशाक खरे

विदिशा 137

मण्डलेश्वर श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव

मण्डलेश्वर 138 श्रीमती विनीता गुप्ता

139

सतना कु. नीलिमा गुजरकर

140

राजपुर श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी

141 श्री नवनीत सिंह यादव

भोपाल 142 श्री अजय पेंदाम

जबलपुर 143

धार श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार

144

देवास श्री मयंक कुमार शुक्ला

[ भाग 1

(4)

(6)

(5)

निवास

मण्डला

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, की हैसियत से श्री महेन्द्र सिंह ताराम के स्थान पर.

कटनी

कटनी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री स्वयं प्रकाश दुबे के स्थान पर.

चंदेरी

अशोकनगर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री कैलाश नारायण अहिरवार के स्थान पर .

बैतूल

बैतूल

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री सिराज अली के स्थान पर.

उज्जैन

महिदपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री कमलेश भरकुन्दिया के स्थान पर .

जोबट अलीराजपुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जोबट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजकुमार चौहान के स्थान पर .

सागर

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री प्रवीण पटेल के स्थान पर .

बड़वानी

बड़वानी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

भिण्ड

लहार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री भगवान दास राठौर के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सेंधवा

बड़वानी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सेंधवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

इन्दौर

इन्दौर

इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

1299

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 376- गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 3-2013 - इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 8 मार्च 2013 द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1

बालाघाट श्री बद्री प्रसाद मरकाम, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी फास्ट ट्रेक कोर्ट , बालाघाट.

2

रेहली

नरसिंहगढ़ श्री भैया लाल वर्मा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रेक कोर्ट, नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़.

3

सिवनी श्री ललिता धुर्वे, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट , सिवनी.

4

बैहर

जबलपुर श्री नरेन्द्र कुमार जैन, ओ.एस.डी. ( अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , हाईकोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश, जबलपुर.

सबलगढ़ 5. श्री विवेक कुमार गुप्ता , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रेक कोर्ट, सबलगढ़, जिला मुरैना.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

बालाघाट

बालाघाट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बालाघाट की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.

सागर

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.

बालाघाट

बालाघाट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.

बालाघाट

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्तन्यायालय में दिनांक 1-4-2013 से.

मुरैना

सबलगढ़

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सबलगढ़ जिला मुरैना की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.

1300

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 क्र. 377-गोपनीय - 2013-दो - 3-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

कसरावद श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर

2

जोरा श्री अरविंद रघुवंशी

भोपाल 3 श्री संजय कुमार पाण्डे

4 श्री महेश कुमार सैनी

देपालपुर 5 कुमारी शारदा नहाटे

शिवपुरी 6

बदनावर श्री अजय कुमार टेलर

7 श्री अजय कुमार सिंह

जबलपुर 8 श्री राजेन्द्र चौरसिया

ग्वालियर

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

अनूपपुर

अनूपपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी.एल. दिनकर के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर.पी. सोनकर के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी.डी. शर्मा के स्थान पर.

मंदसौर

मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती शशिकांता वैश्य के स्थान पर .

भिण्ड

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं जे.एम.एफ.सी. ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से श्री आर.आर. बडोदिया के स्थान पर.

मण्डला

मण्डला

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शेख सलीम के स्थान पर.

ग्वालियर ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार चतुर्वेदी के स्थान पर.

भाग 1 ]

1301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3) 9

उज्जैन श्री बलराज कुमार पालौदा

10

धार

रतलाम

श्री सुरेश चंद्र पाल

11 श्री प्रदीप सोनी

डबरा

मुरैना

12

भोपाल

उज्जैन

श्री विष्णु कुमार सोनी

13 श्री माखनलाल झोड

बैढ़न 14 श्री लीलाधर सोलंकी

सीतामऊ

खरगोन

15 श्री रामलक्ष्मण करोरिया

मेहगांव

गुना 16 श्री तरुण राकेश स्टेन्डली

उमरिया

सारंगपुर 17 श्री जगदीश चंद्र राठौर

थांदला

(4)

(6)

(5)

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा के स्थान पर.

रतलाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती प्रवीना व्यास के स्थान पर.

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एन.एस. डावर के स्थान पर.

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शरत चंद्र सक्सेना के स्थान पर.

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी. आर. गुजरकर के स्थान पर.

मण्डलेश्वर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनियर-1 ) के स्थान पर.

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर. पी. ठाकुर के स्थान पर.

उमरिया

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सी. पी. वर्मा के स्थान पर.

अलीराजपुर

18

हरदा श्री कृपा शंकर शाक्य

महू 19

पिपरिया

सीहोर

श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा

अलीराजपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री के. एस. बारिया के स्थान पर .

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर. सी. चौरसिया के स्थान पर.

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी. के. निगम के स्थान पर.

1302

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2)

(1)

(3)

(4)

20

डबरा श्रीठाकुरदास

श्योपुर

21 श्रीमती नौरीन निगम

सीहोर

बैतूल

22

मंदसौर श्री विजय सिंह कावछा

विदिशा

23

मऊगंज श्री संजय कुमार कस्तवार

छतरपुर

24 श्री गिरीश दीक्षित

[ भाग 1

(6)

(5)

श्योपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजीव जैन के स्थान पर.

बैतूल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री के. सी. यादव के स्थान पर.

विदिशा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राम गोपाल सिंह के स्थान पर.

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी. पी. मिश्रा के स्थान पर.

अशोकनगर

मुंगावली 25 श्रीमती मनीषा बसेर

शाजापुर

शाजापुर

26

सीधी

इन्दौर श्री संतोष प्रसाद शुक्ला

27

कटनी

इन्दौर श्री आशुतोष मिश्रा

28

ग्वालियर

सागर

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( सीनियर )

बालाघाट 29

सिवनी

श्री राजदीप सिंह ठाकुर

अशोकनगर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा के स्थान पर.

शाजापुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मनोज कुमार मण्डलोई के स्थान पर.

सीधी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एम. एस. तोमर के स्थान पर .

कटनी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) के स्थान पर.

सिवनी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती कृष्णा परस्ते के स्थान पर.

1303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4)

30

बरेली

देवास

श्री विवेक सिंह रघुवंशी

31 श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे रायसेन

रायसेन

32

आगर श्री वैभव मण्डलोई

33

खातेगांव श्री धरमपाल सिंह शिवाच

34

(5)

(6)

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से .

रायसेन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी. एस. चौहान के स्थान पर.

बुरहानपुर

बुरहानपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अश्वाक अहमद खान के स्थान पर.

बड़वानी बड़वानी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती उषा गेदाम के स्थान पर.

होशंगाबाद

इटारसी श्री दिनेश कुमार सिंह

35

उमरिया

शहडोल

श्रीमती माधुरी राजलालजी

36

देवास श्री राजेन्द्र कुमार बाथम

राजगढ़

37

नीमच

इन्दौर श्री संजीव कुमार गुप्ता

38

दतिया श्री अनिल कुमार छापरिया

शिवपुरी

होशंगाबाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर.

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से श्री प्रमोद कुमार के स्थान पर.

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से श्री शमरोज खान के स्थान पर.

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से.

शिवपुरी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से.

1304

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 क्र. 379-गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1 श्री समीर कुलश्रेष्ठ

कुक्षी 2 श्री गंगाचरण शर्मा

लहार 3 श्री तजिन्दर सिंह अजमानी

मण्डला 4

कटनी श्री शशि भूषण शर्मा

5 श्री अरुण श्रीवास्तव

सेन्धवा 6

शिवपुरी श्री राकेश कुमार शर्मा

7

सीधी श्री राकेश कुमार सिंह ( जूनियर )

श्री राम प्रताप मिश्रा

पवई 8

9

अशोकनगर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव

10 श्री नरसिंह बघेल

गाडरवारा

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(5)

देवास

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

डबरा

ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

इटारसी होशंगाबाद प्रथम न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री डी. के. सिंह के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री आर. के. श्रीवास के स्थान पर .

इन्दौर

देपालपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री एम. के. सैनी के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री एन. के. शर्मा के स्थान पर.

कटनी

कटनी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री यू. एस . अग्रवाल के स्थान पर .

दतिया

दतिया

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अनिल कुमार छापरिया के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री जे. एस. मरकाम के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री ओ. पी. बोहरा के स्थान पर .

भाग 1 ]

1305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

11 श्री कैलाश प्रसाद मरकाम

सिवनी-मालवा खातेगांव

12

देवरी श्री राम कुमार डेहरिया

जबलपुर

13 श्री दीपक कुमार पाण्डे

शुजालपुर

कुक्षी

14

श्योपुर श्री अशोक गुप्ता

राघोगढ़

15 श्री अजय कान्त पाण्डे

ग्वालियर

मुरैना

16

सागर

छिन्दवाड़ा

श्री रामजी गुप्ता

17

ग्वालियर श्री राकेश कुमार जैन

गुना

18

धार

इन्दौर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास

19

करैरा

श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनियर -2 ) शाजापुर 20

उज्जैन

इन्दौर कु. सुमन श्रीवास्तव

21 श्री बलराम यादव

सागर

रतलाम

22

ग्वालियर श्री सुधीर कुमार

शुजालपुर

(6)

(5)

देवास

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री डी. एस. सिचाव के स्थान पर.

जबलपुर

अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुनील कुमार मिश्रा के स्थान पर .

धार

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री समीर कुलश्रेष्ठ के स्थान पर.

गुना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री एस. के. जैन ( जूनियर -1 ) के स्थान पर.

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे . एस . बाजोलिया के स्थान पर.

छिन्दवाड़ा पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

गुना

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री रूपेश कुमार गुप्ता के स्थान पर.

धार

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री एस . सी. पाल के स्थान पर.

शिवपुरी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती नीतू कान्ता वर्मा के स्थान पर.

उज्जैन

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री बी. के. पालोदा के स्थान पर .

रतलाम

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अजय सिंह ठाकुर के स्थान पर.

शाजापुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री दीपक कुमार पाण्डे के स्थान पर.

1306

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3) 23 श्री देवीलाल सोनिया

नरसिंहगढ़ 24

नागदा श्री विक्रम सिंह बुले

25

करैरा श्रीमती नीतू कान्ता वर्मा

26 श्री राजेश नन्देश्वर

जावरा 27

रेहली श्री मनोज कुमार लढ़िया

28

भिण्ड श्री रतन कुमार वर्मा

29 श्री मुकेश कुमार बाथम

सेवढ़ा 30 श्री जवाहर सिंह मरकाम

जबलपुर 31

मण्डलेश्वर श्री सूर सिंह कन्नोज

32

मुरैना श्री अरबिन्द कुमार (जैन )

33 श्री संजय कुमार जैन ( जूनि. - 1 ) राघोगढ़ 34

ग्वालियर

इन्दौर श्री नवीन कुमार शर्मा

[ भाग 1

(6)

(4)

(5)

हरदा

हरदा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

आगर

शाजापुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

इन्दौर

इन्दौर

दशम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह के स्थान पर .

भोपाल

भोपाल

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार शर्मा के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री डी. के. सिंह के स्थान पर.

पिछोर

शिवपुरी

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री तपेश कुमार दुबे के स्थान पर.

भिण्ड

मेहगांव

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री रामलक्ष्मण करोरिया के स्थान पर.

कोतमा

अनूपपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री संजय पाल सिंह बुन्देला के स्थान पर.

जोबट अलीराजपुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री कमलेश कुमार इटावडिया के स्थान पर.

डबरा

ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , डबरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री ठाकुर दास के स्थान पर.

इटारसी होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग--1 , इटारसी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश कीहैसियत.

ग्वालियर सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अजय कान्त पाण्डे के स्थान पर .

1307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 35

मऊगंज श्री यतीन्द्र कुमार गुरू

36

चंदेरी श्री दिलीप गुप्ता

37

हटा श्री रघुवीर प्रसाद पटेल

38

पोहरी श्री तनवीर अहमद खान

39

कटनी श्री उमाशंकर अग्रवाल

40 श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान

बागली 41

कटनी

जबलपुर श्री सुनील कुमार मिश्रा

42

देवास

इन्दौर डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह

श्रीमती कविता वर्मा

43

ग्वालियर 44 श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती शिवपुरी विजयपुर

45 श्री सुरेश कुमार चौबे ( जूनियर ) विजयपुर

(6)

(5)

(4)

उमरिया

उमरिया

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती माधुरी राज लालजी के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से कु. सुमन श्रीवास्तव के स्थान पर .

डिण्डौरी

डिण्डौरी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुरेन्द्र मेश्राम के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती सुशीला वर्मा के स्थान पर .

इन्दौर

महू

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री के. एस. शाक्य के स्थान पर .

इन्दौर

इन्दौर

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री संजीव कुमार गुप्ता के स्थान पर .

कटनी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री शशि भूषण शर्मा के स्थान पर.

देवास

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

मुरैना

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरबिन्द कुमार ( जैन ) के स्थान पर.

श्योपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-विजयपुर, जिला श्योपुर की हैसियत से श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर ) के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आशुतोष मिश्रा के स्थान पर.

1308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

46

भोपाल

कोतमा श्री संजय पाल सिंह बुंदेला

देवरी

47

पिछौर श्री तपेश कुमार दुबे

48

रतलाम श्री अजय सिंह ठाकुर

सरदारपुर

सतना 49 श्री अरूण कुमार सिंह ( जूनियर )

बुधनी

50

कसरावद

श्री सुनील मालवी

अलीराजपुर 51

शहडोल

गुना श्रीमती निशा गुप्ता

52 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह

सीहोर

गौहरगंज

53

भोपाल

श्री राजेश कुमार अग्रवाल ( जूनियर ) बुधनी 54

सतना

इन्दौर श्री धमेन्द्र कुमार सिंह

55

भोपाल

उज्जैन

श्री मनोज कुमार शर्मा

56

भोपाल

कन्नौद श्री साबिर अहमद खान

57

शहडोल

गुना श्री रूपेश कुमार गुप्ता

तराना

58

जोबट श्री कमलेश कुमार इटावडिया

59

डिण्डौरी

पिपरिया

श्री सुरेन्द्र मेश्राम

[ भाग 1 (5)

(6)

भोपाल

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती अर्चना सिंह के स्थान पर.

सागर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राम कुमार डेहरिया के स्थान पर.

धार

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री भारत सिंह रावत के स्थान पर.

सीहोर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार अग्रवाल ( जूनियर) के स्थान पर.

मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री एस. एस. ठाकुर के स्थान पर .

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रायसेन

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुनील कुमार शोक के स्थान पर.

भोपाल

सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .

सतना

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अरूण कुमार सिंह (जूनियर) के स्थान पर.

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , उज्जैन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

भोपाल

अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

उज्जैन

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री एन . एस . लावरिया के स्थान पर.

होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा के स्थान पर.

भाग 1 ]

1309

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

60

भोपाल

श्री खालिद मोहतरम अहमद जयसिंहनगर 61 श्री ओमप्रकाश बोहरा

नागदा

इन्दौर 62 श्री मोहम्मद अनीस खान

लहार

सेवढ़ा

63

मुरैना

श्योपुर

श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया

64 श्री प्रहलाद सिंह केमेथिया

ब्यावरा

सुसनेर

65 श्री हरप्रसाद बंशकार

आरोन

मण्डला

66

हटा

श्रीमती सुशीला वर्मा

जबलपुर 67

गौहरगंज

बैरसिया

श्री सुनील कुमार शोक

68

बरेली

श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) सिवनी 69 श्रीमती अर्चना सिंह

भोपाल

सीहोर

70 श्री रामप्रकाश कतरोलिया

आरोन

ग्वालियर 71

नरसिंहगढ़

जबलपुर श्री राजकुमार यादव

72 श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव

बदनावर

जबलपुर 73 श्री उदय सिंह मरावी

(5)

(6)

भोपाल

उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

उज्जैन

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री विक्रम सिंह बुले के स्थान पर.

दतिया

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री मुकेश कुमार बाथम के स्थान पर.

श्योपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री अशोक गुप्ता के स्थान पर.

शाजापुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त स्थान में.

मण्डला

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री टी . एस. अजमानी के स्थान पर.

दमोह

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री रघुवीर प्रसाद पटेल के स्थान पर.

भोपाल

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बैरसिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रायसेन

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री विवेक सिंह रघुवंशी के स्थान पर.

सीहोर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती नोरिन निगम के स्थान पर.

गुना

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री हरप्रसाद बंशकार के स्थान पर.

राजगढ़

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर.

धार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री अजय कुमार टेलर के स्थान पर.

शहडोल

जयसिंहनगर

इन्दौर 74 श्री कंचन सक्सेना

भोपाल

चाचौड़ा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री खालिद मोहतरम अहमद के स्थान पर.

भोपाल

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1310

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 क्र. 381-गोपनीय- 2013- दो-3-1-2012 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्ययाधीश , वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3)

ग्वालियर 1 श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनि. )

2

सीधी श्रीमती संगीता यादव

3

होशंगाबाद श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर

4

नीमच श्री अभिषेक गौड़

5 श्रीमती नीलम मिश्रा

बण्डा 6

जतारा श्री अशोक भारद्वाज

7 श्री धनेन्द्र सिंह परमार

गुना 8 श्री संजय अग्रवाल

श्योपुर

सीहोर 9 श्रीमती आरती आर्य दुबे

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(6)

ग्वालियर ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सीधी

सीधी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

होशंगाबाद होशंगाबाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , होशंगाबाद के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

नीमच

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , नीमच के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

बण्डा

सागर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

जतारा

टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

गुना

गुना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती निशा गुप्ता के स्थान पर.

गुना

चाचौड़ा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , चाचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री कंचन सक्सेना के स्थान पर .

सीहोर

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर.

1311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 10 श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा

राघोगढ़

बागली 11 श्री आदेश कुमार जैन

12 श्री मनीष शर्मा

ग्वालियर

ग्वालियर 13 श्री किशोर कुमार मिश्रा

14 श्री रवि झारोला

शाजापुर 15 श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी

इन्दौर

त्योंथर 16 श्री राजेश सिंह

दमोह 17 कु. सोनल चौरसिया

18 श्री पंकज यादव

सिवनी मालवा गाडरवारा

19

सतना श्री मोहम्मद अरशद

सिहोरा

सिहोरा

20 श्री आशुतोष अग्रवाल

21 श्री राकेश बंसल

ग्वालियर

ग्वालियर

22 कु. शिप्रा पटेल

बैढ़न

(6)

(4)

(5)

राघोगढ़

गुना

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , राघोगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

देवास

बागली

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर.

ग्वालियर ग्वालियर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , की हैसियत से श्रीमती कविता वर्मा के स्थान पर.

ग्वालियर

ग्वालियर

अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री सुधीर कुमार के स्थान पर.

शाजापुर

शाजापुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनि. - 2 ) के स्थान पर.

इन्दौर

इन्दौर

बीसवीं व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

रीवा

त्योंथर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

दमोह

दमोह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , दमोह के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

नरसिंहपुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री नरसिंह बघेल के स्थान पर.

सतना

सतना

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

जबलपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सिहोरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर.पी. कतरौलिया के स्थान पर.

सिंगरौली सिंगरौली

( मुख्यालय बैढ़न)

(मुख्यालय बैढ़न )

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , सिंगरौली (मुख्यालय बैढ़न ) के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर.

1312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3) 23 श्री नीरज कुमार शर्मा

नरसिंहपुर 24 श्री रवि प्रकाश जैन

अशोकनगर 25 श्री आनन्द गौतम

मुंगावली

जोरा 26 कु. प्रतिष्ठा अवस्थी

खरगोन 27 कु. विनीता भटनागर

सैलाना 28 डा. धर्मेन्द्र कुमार टाडा

29

सिरमौर श्री मनोज कुमार सिंह

30 श्री विवेक पटेल

रीवा 31 श्रीमती सिद्धी मिश्रा

नागौद 32 श्री प्रवीण शिवहरे

हरदा 33

गौहरगंज गौहरगंज

श्री विजय कुमार शर्मा

34 श्रीमती ज्योति मिश्रा

भोपाल

भोपाल

35

चन्देरी

श्री कैलाश नारायण अहिरवार

चन्देरी 36 श्री वन्दन मेहता

सीहोर

सीहोर

[ भाग 1

(6)

(4)

(5)

नरसिंहपुर नरसिंहपुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

भांडेर

दतिया

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री एन.एस. मीणा के स्थान पर.

अशोकनगर

मुंगावली

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर .

जोरा

मुरैना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री अरविंद रघुवंशी के स्थान पर.

खरगोन

मण्डलेश्वर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सैलाना

रतलाम

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सैलाना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रीवा

सिरमौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रीवा

रीवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नागौद

सतना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

हरदा

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , हरदा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

रायसेन

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री लाला राम मीणा के स्थान पर.

भोपाल

बीसवीं व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

अशोकनगर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री दिलीप गुप्ता के स्थान पर.

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

भाग 1 ]

1313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3)

अशोकनगर

(6)

(4)

(5)

अशोकनगर

37 कु. श्वेता गोयल

38

सागर श्री प्रवीण पटेल

बासौदा 39 श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल

छतरपुर 40 श्री प्रदीप कुमार दुबे

41 श्री अहमद रजा

दमोह 42 श्री हरिओम अतलसिया

उज्जैन 43 श्री आलोक मिश्रा

भोपाल

भोपाल

44 श्री हेमन्त कुमार यादव

सुसनेर

ग्वालियर

ग्वालियर

45 श्री इरशाद अहमद

आलोट

46 श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया

आलोट

सागर

सागर

47 श्री संजय कुमार साही

बड़नगर

बड़नगर

48 कु. रश्मीना परवेज मंसूरी

49 श्री मनीष सिंह ठाकुर

जबलपुर

जबलपुर अशोकनगर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

सागर

सागर

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री बलराम गुप्ता के स्थान पर.

बासौदा

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

छतरपुर

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , छतरपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

दमोह

दमोह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

थांदला

झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री जे.सी. राठौर के स्थान पर.

भोपाल

इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

सुसनेर

शाजापुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , सुसनेर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

ग्वालियर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , की हैसियत से श्री राजेन्द्र चौरसिया के स्थान पर.

रतलाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रतलाम के न्यायालय के अतिक्ति न्यायाधीश स्थान आलोट, जिला रतलाम की हैसियत से.

सागर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री रामजी गुप्ता के स्थान पर.

उज्जैन

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बड़नगर के न्यायालय की अतिक्ति न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर

चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

1314

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

(2)

(1)

(3) 50 श्री संजय कुमार गुप्ता ( जूनि. )

हरसूद 51 श्री नीलेश यादव

गरोठ

ग्वालियर 52 श्री हेमन्त कुमार रघुवंशी

53

खण्डवा श्री किशोर कुमार गेहलोत

कटंगी 54 श्री अनिल कुमार साहू

विदिशा 55 डॉ. कु. महजबीं खान

56 श्रीमती सोनल पटेल

शाजापुर

शाजापुर

57 श्री भगवानदास राठौर

लहार 58

ग्वालियर

[ भाग 1

(6)

(4)

(5)

खण्डवा

हरसूद

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जावरा

रतलाम

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर ग्वालियर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर .

खण्डवा

खण्डवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बालाघाट

कटंगी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान कंटगी, जिला बालाघाट की हैसियत से.

विदिशा

विदिशा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , विदिशा के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

शाजापुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शाजापुर के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर.

भिण्ड

लहार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री जी.सी. शर्मा के स्थान पर.

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

श्री अब्दुल कदीर मंसूरी

59 श्रीमती रमा जयंत मित्तल

भोपाल

पोहरी 60 श्री चन्द्र शेखर जयसवाल

पोहरी

61

ब्यावरा श्री हर्ष सिंह बहरावत

62

खण्डवा

खण्डवा

श्री दिनेश देवड़ा

63

भोपाल

श्री अमजद अली

भोपाल व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री सूर सिंह कन्नौज के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , भोपाल के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

शिवपुरी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री तनवीर अहमद खान के स्थान पर.

ब्यावरा

राजगढ़

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

खण्डवा

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

1315

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4)

नीमच

नीमच

श्री उत्तम कुमार डार्वी

64

इछावर

इछावर 65 श्री निरंजन कुमार पांचाल

(5)

(6)

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सीहोर केन्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान इछावर, जिला सीहोर की हैसियत से.

लखनादौन

66 श्री संदीप कुमार पाटिल

लखनादौन

भिण्ड 67 श्री आदित्य रावत

शहडोल

शहडोल

68 श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा

इन्दौर

इन्दौर

69 श्री विनोद कुमार पाटीदार

70 श्री मातादीन रजक

भिण्ड

भिण्ड

भीकनगांव 71 श्री सूरज सिंह राठौर

हरसूद

72 श्री शिवलाल केवट

बैढ़न

बैढ़न

रायसेन

भोपाल 73 श्रीमती उषा तिवारी बेड़िया

74 श्री नीरज मालवीय

कन्नौद

कन्नौद 75 श्री राधा किशन मालवीय

भोपाल

भोपाल

सिवनी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

भिण्ड

भिण्ड

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री रतन कुमार वर्मा के स्थान पर.

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

इन्दौर

इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , भिण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

खण्डवा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , हरसूद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सिंगरौली

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रायसेन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे के स्थान पर.

देवास

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से श्री साबिर अहमद खान के स्थान पर.

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

1316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

(1)

(2)

(3) 76 कु. पद्मा जाटव

शिवपुरी

मन्दसौर 77 श्री भूपेन्द्र नक्वाल

78 श्री आनन्द जाम्भूलकर

बैतूल

पेटलावद 79 श्री महेश कुमार चौहान

रतलाम 80 श्री विवेक कुमार चन्देल

81

सीतामऊ श्री राजेन्द्र देवड़ा

सौंसर 82 श्री अनिल दन्देलिया

83 श्री संतोष चौहान

जीरापुर

[ भाग 1

(6)

(5)

(4)

शिवपुरी शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर .

राजगढ़

सारंगपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री तरूण राकेश स्टेन्डली के स्थान पर.

बैतूल

बैतूल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

पेटलावद झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , पैटलावद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रतलाम

रतलाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

अलीराजपुर अलीराजपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री सुनील मालवीय के स्थान पर .

सौंसर

छिंदवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सीतामऊ

मन्दसौर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री लीलाधर सोलंकी के स्थान पर.

क्र. 382 - गोपनीय - 2013- दो - 3-1-2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , प्रतिनियुक्ति पर पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , इन्दौर एवं मंदसौर के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अनुसंशित न्यायिक अधिकारियों क्रमशः श्रीमती नीलम शुक्ला एवं श्री सुशील कुमार जोशी को उनके प्रतिनियुक्ति के पद पर पदस्थापना की तिथि से व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से औपचारिक रूप से पदस्थ करता है.

क्र. 384- गोपनीय- 2013- II - 2-88-2006 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानान्तरित कर, स्तम्भ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

नाम

क्रमांक

कहां से (2)

(3) (1)

1

सतना श्रीमती किरण बाला पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , सतना.

सारणी

कहांको पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

(5)

सीधी

सीधी

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3) 2

बालाघाट श्री साहेब राव चारे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , बालाघाट.

3

जबलपुर श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय , पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , जबलपुर.

4

इन्दौर श्री रविकांत स्वर्णकार, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , इन्दौर.

5

खण्डवा श्री आत्माराम खेरिया, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , खण्डवा .

(4)

(6)

(5)

सतना

सतना

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, सतना की हैसियत से श्रीमती किरण बाला पाठक के स्थान पर.

देवास

देवास

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , देवास की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार बाथम के स्थान पर.

खण्डवा

खण्डवा

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , खण्डवा की हैसियत से श्री आत्माराम खेरिया के स्थान पर.

जबलपुर

जबलपुर

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 391 -गोपनीय - 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

रतलाम श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर ) , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रतलाम.

सारणी

कहांको

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

बैतूल

बैतूल

सिविल जिला, बैतूल . जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

टिप्पणी.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 354 /गोपनीय/2013 /दो- 2-1 /2013 ( भाग - ए ) , दिनांक 21 मार्च 2013, जहां तक इसका संबंध श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर ) , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , रतलाम का, रतलाम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के पद पर, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. 403-गोपनीय- 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये 1318

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2013

[ भाग 1 अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है: -

अधिकारी का नाम

क्रमांक

(1)

(2)

1 श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , इन्दौर.

2 श्री मनोज कुमार लढ़िया, अष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इन्दौर.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

अष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , इन्दौर की हैसियत से श्री मनोज कुमार लढ़िया के स्थान पर .

चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , इन्दौर की हैसियत से श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 443 -गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नामों के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1

खण्डवा श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.

2

बैतूल श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , बैतूल.

১

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

(5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

ग्वालियर

ग्वालियर

सिविल जिला, ग्वालियर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर की हैसियत से.

बैतूल

बैतूल

सिविल जिला, बैतूल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की हैसियत से.

नोट.- ( 1 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 316-गोपनीय-2013 , दिनांक 13 मार्च 2013 , जहां तक इसका संबंध श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा का खण्डवा से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर के पद पर स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

(2) श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 395- गोपनीय-2013 , दिनांक 25 मार्च 2013 , के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित. वे रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 354/गोपनीय/ 2013 , दिनांक 21 मार्च 2013 के पालन में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के पद पर दिनांक 8 अप्रैल 2013 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें.

1319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013

भाग 1 ]

क्र. 445-गोपनीय- 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

भोपाल श्री रमाकांत दुबे, रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

भोपाल

भोपाल

सिविल जिला, भोपाल.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 449-गोपनीय - 2013-दो-3-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (2)

(1)

(3) 1

उज्जैन श्री बलराज कुमार पालौदा

2

खण्डवा श्री गंगाचरण दुबे

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

(5)

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

इन्दौर

इन्दौर

बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से.

नोट. -( 1 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 377 - गोपनीय- 2013- दो-3-1-2013 ( भाग - ए) , दिनांक 22 मार्च 2013 , जहां तक इसका संबंध श्री बलराज कुमार पालौदा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , उज्जैन का, उज्जैन से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , खण्डवा के पद पर स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 April 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-04-19.16.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-04-19.16.Ordinary.