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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 18 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2013- वैशाख 13 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
आदेश और अधिसूचनाएं, ( 3 ) उच्च न्यायालय के (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम .
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. ई- 5-562 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री जे. एन . कांसोटिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 26 मार्च 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री जे. एन . कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एस . निरंजन, आयएएस , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री जे . एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस . निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जे . एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1457
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .
1458
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-828 - आयएएस- लीव - 5- एक . ( 1 ) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह , आयएएस. , कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 24 फरवरी से 4 मार्च 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 23 मार्च, 2013
क्र. ई - 5-800 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 24, 25 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 1-84-2013-5- एक वर्ष 2013 के गेहूं उपार्जन में प्रशिक्षण तथा सहायता के लिये निम्नलिखित भा. प्र. से. अधिकारियों को हरदा जिले में दिनांक 31 मई, 2013 तक के लिये संबद्ध किया जाता है : -
क्रमांक
अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना 1. श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी ( 2011 ) , सहायक कलेक्टर, इन्दौर.
2. सुश्री नेहा मार्ष्या ( 2011 ) , सहायक कलेक्टर , बैतूल.
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. ई- 1-84-2013-5- एक- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मार्च, 2013 के पद -1 , जिसके द्वारा श्री व्ही . एस. चौधरी कोलसानी, भाप्रसे ( 2011 ) , सहायक कलेक्टर , इन्दौर को वर्ष 2013 के गेहूं उपार्जन में प्रशिक्षण तथा सहायता के लिये हरदा जिले में दिनांक 31 मई, 2013 तक के लिये संबद्ध किया गया है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
क्र. ई - 5-353 - आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस. , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 5 से 10 अप्रैल 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) श्री स्वदीप सिंह, की अवकाश अवधि में श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री स्वदीप सिंह द्वारा अध्यक्ष, अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होगी
(5 ) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-411 - आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री अजय नाथ , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अजय नाथ की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिवनारायण मिश्रा, आयएएस. , सदस्य सचिव , राज्य वित्त आयोग तथा सचिव , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय नाथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अजय नाथ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2013
क्र. ई. 1-101-2013-5- एक. श्री एम. मोहन राव , भाप्रसे (1987 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण , विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को केवल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
क्र. ई. 1-100-2013-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र. अधिकारी का नाम नवीन पदस्थापना खाना (3 ) में तथा वर्तमान पदस्थापना
अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)
(4) (2)
(3)
प्रमुख सचिव
1 श्री प्रभांशु कमल ( 1985)
मध्यप्रदेश शासन
राहत आयुक्त एवं
पशुपालन विभाग
पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.
2 श्री आर. के. चतुर्वेदी ( 1987 ) राहत आयुक्त प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन
एवं पदेन प्रमुख
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सचिव, मध्यप्रदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन , राजस्व,
पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.
(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रभांशु कमल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी भाप्रसे ( 1982 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता, पशुपालन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार केवल प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे . साथ ही डॉ. बिरदी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2013
क्र. ई. 1-197-2012-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में
संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है . (4) (2)
(3)
(1)
1 श्री अजय नाथ ( 1982)
अध्यक्ष राजस्व मंडल.
प्रमुख सचिव,
अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग.
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013
क्र. ई . 1-115-2013-5- एक. श्री रमेश एस. थेटे , भाप्रसे (1983 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , उज्जैन संभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. एफ- ए- 5-04-2013 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री यू. सी. माहेश्वरी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अवकाश का
अ. अवकाश
कुल दिन
अभियुक्ति क्र. अवधि
प्रकार
(2)
(5)
(3)
(4)
(1)
5 दिन पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित
अवकाश
1 दि. 17-12-2012 से 21-12-2012 तक.
क्र. एफ- ए- 5-32-2011 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जी. एस. सोलंकी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है : -
अवकाश
अवकाश का
अ.
कुल दिन
अभियुक्ति अवधि
प्रकार
क्र.
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
19 दिन
अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 , 26 एवं 1 दि. 28-01-2013 से 15-02-2013 तक
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश. 27-1-2013 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17-2-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
1460
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2013
क्र. एफ- 3-7-2012- एक-4.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट ) , 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत बैंकों की अर्द्धवार्षिक लेखा बंदी सोमवार दिनांक 30 सितम्बर 2013 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था को निरस्त करते हुये , राज्य शासन आगामी वर्षों में इस दिन सामान्य कार्य दिवस घोषित करता है.
भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2013
क्र. एफ- 3-7-2012- एक-4 .- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती रविवार, दिनांक 14 अप्रैल 2013 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013
क्र. एफ - 23-5-2013- पच्चीस- 4.- राज्य शासन , एतद्वारा श्री भुजवल अहिरवार, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मीनाक्षी मालवीय , अवर सचिव.
वाणिज्य , उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. एफ- 13-5-13-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. 3772 तथा एम. पी. 4572 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 15 मार्च से 14 मई 2013 तक दो माह के लिए छूट देता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2 ) उपुर्यक्त अधिनियम की धारा -13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
( 3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .
(4 ) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) मध्यप्रदेश बॉयलर नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दीजावेगी, एवं
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013
क्र. एफ- 13-4-13-अ- ग्यारह . बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारनी , जिला बैतूल के विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. 3220 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 11 फरवरी से 10 अगस्त 2013 तक छः माह के लिए छूट देता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
( 2 ) उपुर्यक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
1461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
( 3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5) मध्यप्रदेश बॉयलर नियम , 1969 के नियम -6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी , एवं
( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. एफ- 5-4-2013 - उन्तीस - 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ( 1986 की स . 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, जिनकी सेवाएं विधि विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 17 (ई ) 51-05-21 - ब ( एक ) , दिनांक 22 मार्च 2013 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपने एवं चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
न्यायिक अधिकारी का नाम
क्र.
पदस्थापना स्थान
(3) (2)
(1)
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर.
1 श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.
2 श्री राजेश गुप्ता, नवम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
3 श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जा./ ज. जा. ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मण्डला.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.
4. श्री राज कुमार भावे , प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.
(3)
(1)
(2)
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दमोह .
5 श्रीमती शशिकला चन्द्रा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डला.
6 श्री तुलसीराम उईके , द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.
अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
7 श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , चाचौड़ा, जिला गुना.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
8 श्री रामायण प्रताप सिंह चौहान प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी .
9 श्री श्याम बिहारी भार्गव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा. / ज. जा. ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भिण्ड.
10 श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जा. / ज. जा. ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शाजापुर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मन्दसौर.
11 श्री राम नारायण चौधरी , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जा./ ज. जा. ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, सतना.
No.5-4-2013 - XXIX - 2.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 - A) of Section 10 of the Consumer Protection Act , 1986 (No. 68 of 1986) and on recommendation of the Selection Committee , the State Government hereby appoint on deputation the following judicial Officers whose services have been made available to this Department by the Department of Law & Legislative Affairs , Government of Madhya Pradesh , Bhopal on the post of President , District Consumer Forum, temporarily till further orders and post them at 1462
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
the place stated against his name from the date they take over charge of his office .
Name of Judicial Officer (2)
No. (1)
Name of District Forum (3)
District Consumer Forum , Chhatarpur.
1 Shri Pradeep Kumar Shrivastava ( Jr. ) District & Sessions Judge Anuppur
District Consumer Forum , Ujjain.
2 Shri Rajesh Gupta, IX ADJ , Ujjain .
District Consumer Forum , Sagar .
3 Shri Rajesh Kumar Koshta Special Judge , SC/ST ( P. A. ) Act, Mandla.
District Consumer Forum , Guna.
4 Shri Raj Kumar Bhave , I ADJ , Gadarwara District Narsinghpur.
District Consumer Forum , Damoh .
5 Smt . Shashikala Chandra , I ADJ , Ujjain .
DistrictConsumer Forum , Mandla.
6 Shri Tulsiram Uike II ADJ , Gadarwara ,. District Narsinghpur.
District Consumer Forum , Satna .
7 Shri Rajendra Kumar Nagpure , ADJ , Chachoda , District Guna .
District Consumer Forum , Hoshangabad.
8 Shri Ramayan Pratap Singh Chouhan , I ADJ , Bhopal ,
District Consumer Forum , Shivpuri .
9. Shri Shyam Bihari Bhargava, Special Judge , SC/ ST (P. A. ) Act, Damoh.
District Consumer Forum , Bhind.
10. Shri Kushal Pal Singh , SpecialJudge , SC/ ST (P. A. ) Act, Shajapur .
District Consumer Forum, Mandsaur.
11 Shri Ram Narayan Choudhary Special Judge , SC / ST ( P. A. ) Act, Satna .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2013
क्र. एफ - 02-08-05-चौवन-1.- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियम 53-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री सेम पावरी , निवासी, इन्दौर को
[ भाग 1 मध्यप्रदेश, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.
2. इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2013
क्र. एफ- 03-36-2006- तीन-जेल. राज्य शासन, प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा -3 ( 1 ) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए द्वितीय चरण में जिला मुख्यालय स्थित उप जेल गुना, शिवपुरी , सीहोर, देवास, भिण्ड एवं पन्ना को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. टी. एक्का, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2013
क्र. 861-3636-2012- तीन जेल . राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मैन्यूअल के नियम -815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल जौरा, जिला मुरैना के लिये श्री विनोद दुबे पिता स्व. श्री रतनलाल दुबे , पहाड़गढ़, तहसील जौरा, जिला मुरैना को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013 संशोधन
क्र. एफ- 7-107-2004- बत्तीस. इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974 ) की धारा -4 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक मंडल में सदस्यों का नामनिर्देशन किया गया था.
भाग 1 ]
1463
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
2. उक्त अधिनियम की धारा 4( 2 ) ( ख ) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों एवं धारा 4 ( 2 ) ( ड़ ) के अधीन राज्य शासन, के स्वामित्व के निगम/ मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों में राज्य शासन , एतद्वारा , निम्नानुसार संशोधन करता है : -
(अ) अधिनियम की धारा 4 ( 2 ) ( ख ) के अधीन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य :-
(1) प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि.
(2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग या उनके प्रतिनिधि.
(3) संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवाएं या उनके प्रतिनिधि.
(4) मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग या उनके प्रतिनिधि.
(5) आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश या उनके प्रतिनिधि.
(द) अधिनियम की धारा 4 ( 2 ) ( ड ) के अधीन राज्य शासन के स्वामित्व के निगम/मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य : -
(1) कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश , भोपाल या उनके प्रतिनिधि.
(2) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल या उनके प्रतिनिधि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013
क्र. एफ 1 (ए) 111-1986- ब- 2- दो. श्री संजय चौधरी , भापुसे, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 5 से 12 अप्रैल 2013 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 13 , 14 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " कोलकाता होते हुए केरल " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : - 1. श्री संजय चौधरी स्वयं
2. डॉ. रूचिरा चौधरी पत्नी
( 2) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय चौधरी , भापुसे , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय चौधरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय चौधरी , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 271-1986- ब- 2- दो. श्री अशोक दोहरे , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी एवं अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 9 , 10 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री अशोक दोहरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दोहरे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए ) 191-1991- ब- 2-दो. श्री अशोक अवस्थी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक , लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 1 से 17 जून 2013 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत् " नुब्रा घाटी लेह ( जम्मू एवं कश्मीर) " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : - 1. श्री अशोक अवस्थी स्वयं
2. श्रीमती मंजरी अवस्थी पत्नी
3. कु. आरूषि अवस्थी पुत्री
4. कु. अतिष्या अवस्थी पुत्री 1464
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री अशोक अवस्थी , भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री जी. पी. सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( पूर्व ) लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 5 ) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 6 ) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013
क्र. 1 (ए) 1-2012 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अजीत , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , बालाघाट को दिनांक 4 से 5 फरवरी 2013 तक, कुल दो दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चार दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अजीत, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 53-2003- ब- 2-दो. श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा को दिनांक 5 से 9 अप्रैल 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2013
क्र. एफ 21-255-2011-बी-1- दो. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका ( सिविल ) क्रमांक 15115/2011 श्रमिक आदिवासी संगठन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जिला हरदा के लिये शिकायत निवारण प्राधिकरण के गठन संबंधी विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2013 में मनोनीत सदस्य श्री सैयद हेमराज अली के पिता के नाम श्री सोहेब अली के स्थान पर सैयद अली पढ़ा जावे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. गुप्ता, सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 10 अप्रैल 2013
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक) .- ( मेरिट क्र. 50 ) राज्य शासन, श्री जय पाटीदार पिता श्री अम्बाप्रसाद पाटीदार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम है . उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी 1985 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012 - इक्कीस - ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 51 ) राज्य शासन , सुश्री वर्षा सुर्यवंशी पिता श्री गुलाबराव सुर्यवंशी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 1987 है.
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 78 ) राज्य शासन, श्री नानसिंह ताहेड़ पिता श्री काला ताहेड़ को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, भाग 1 ]
1465
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ है . उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त, 1978 है .
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 83 ) , राज्य शासन , श्री दशरथ सिंह भिड़े पिता श्री गणपत सिंह भिड़े को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार है . उसकी जन्मतिथि 28 अक्टूबर, 1982 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 88 ) राज्य शासन , सुश्री संगीता डावर पिता श्री वेस्ता डावर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 12 जुलाई, 1986 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 91 ) राज्य शासन, श्री धर्मेन्द्र खण्डायत पिता श्री जमनादास खण्डायत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है . उसकी जन्मतिथि 14 मार्च , 1975 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2013
फा. क्र. 17 (ई ) 67-2008- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है :-
क्र.
नाम तथा पद
नवीन पदस्थापना (3) (1)
(2)
1 श्री राकेश कुमार शर्मा , 16वें सिविल न्यायाधीश वर्ग -1 , इन्दौर.
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , इन्दौर ( श्रीमती नीलम शुक्लाके स्थान पर ) .
2 श्री अखिलेश कुमार धाकड, द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 , मन्दसौर.
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , मन्दसौर ( श्री सुशील कुमार जोशी के स्थान पर) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा , सचिव.
भोपाल , दिनांक 24 अप्रैल 2013
फा. क्र. 1 ( बी) 31-2004- इक्कीस - ब ( दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2007 के द्वारा श्री उमा शंकर अग्निहोत्री, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला इन्दौर को नियुक्त किया गया था.
श्री उमा शंकर अग्निहोत्री, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला इन्दौर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी , सचिव. भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2013
फा. क्र. 3 (सी ) 8-86- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, श्री जी. के. शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थाई पद पर रु. 2500/- (रु. दो हजार पांच सौ ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है.
(2 ) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याया प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार गुप्ता , अतिरिक्त सचिव.
1466
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. ) भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2013
आदेश
क्र. एफ 67-147-10- तीन-367. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, राऊ, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में सौ . कौशल्या बाई अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सौ. कौशल्या बाई को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सौ. कौशल्या बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सौ. कौशल्या बाई को कारण बताओ
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सौ. कौशल्या बाई से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सौ . कौशल्या बाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 14 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 29 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 नवम्बर 2012 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करते हुए लगभग 2 वर्ष 8 माह बाद प्रस्तुत किया है , अतएव निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वतः ही निरर्हित हो गई हैं."
आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 10 फरवरी 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन उक्त दिवस को अवकाश होने से पुनः अभ्यर्थी को दिनांक 12 मार्च 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी सौ . कौशल्या बाई आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 10 फरवरी 2013 हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2012 के संबंध में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15 फरवरी 2013 के संलग्न अभ्यर्थी सौ. कौशल्या बाई का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें अभ्यर्थी सौ. कौशल्या बाई द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि " निर्वाचन में मैं हार गई थी , इसके पश्चात् मेरे पुत्र का देहावसान हो चुका था , इसके वजह से मैं निर्वाचन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी. निर्वाचन लेखा पिछले दिनों मेरे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के माध्यम से आपकी ओर प्रस्तुत किया गया था. अब चूंकि मैं, निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर चुकी हूँ तथा अब किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती . अब समक्ष सुनवाई हेतु भी दिनांक 10 फरवरी 2013 को उपस्थित होने में भी शारीरिक रूप से असमर्थ हूँ. पूर्व में प्रस्तुत निर्वाचन के व्यय लेखा को ही स्वीकार करने का कष्ट करें तथा अगर पूर्व में प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा स्वीकार करने योग्य नहीं है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है . मैं, भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्वाचन में भाग लेने की भी इच्छुक नहीं हूँ. " उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सौ. कौशल्या बाई द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.
भाग 1 ]
अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सौ . कौशल्या बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् राऊ, जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2013
आदेश
क्र. एफ 67-152-10- तीन- 369.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, महूगांव, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में श्री अजय वर्मा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक
1467
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
18 जनवरी 2010 तक, श्री अजय वर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पास दाखिल करना था , किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अजय वर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अजय वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के माध्यम से तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री अजय वर्मा से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री अजय वर्मा को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2012 को तामील कराया गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29 जनवरी 2013 के संलग्न अभ्यर्थी के अभ्यावेदन दिनांक 15 दिसम्बर 2012 में अभ्यर्थी श्री अजय वर्मा ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है कि - मैंने महूगांव के अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ा था, निर्वाचन में प्रचार आदि में किये गये व्यय लेखा की जानकारी मेरे द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही व्यय लेखा के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है . "
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी श्री अजय वर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 15 दिसम्बर 2012 में स्वयं ही स्वीकार किया है कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा अभी तक प्रस्तुत ही नहीं किया है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अजय वर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् महूगांव , जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1468
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013
क्र. 2574-470-अका-विपप्र-2013. - राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
अनुक्रमांक (1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 1 श्री राकेश सिंह मरकाम
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 2 कु. दिव्या अवस्थी
डिप्टी कलेक्टर 3 श्री मुकेश कुमार शर्मा
4 श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री अंजली सिंह ठाकुर
डिप्टी कलेक्टर 6 कु. नेहा शिवहरे
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 7 कु. अंजली द्विवेदी
डिप्टी कलेक्टर 8 कु. सुमनलता माहौर
9 श्रीमती नीलम जैन
स.अ.भू- अभिलेख ( सश्रेय )
नायब तहसीलदार 10 श्री नारायण नन्देड़ा
नायब तहसीलदार 11 श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 12 सुश्री मीना दशरिये
नायब तहसीलदार 13 कु. अर्चना गुप्ता
नायब तहसीलदार 14 कु. प्रियंका नेताम
15 श्री विकास चंद जैन
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 16 कु. नेहा जैन
नायब तहसीलदार 17 श्री संजय कुमार बारसकर
18 श्री शेखर चौधरी
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 19 श्री विनीत गोयल
नायब तहसीलदार ( सश्रेय )
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 20 श्री मनीष कुमार शुक्ला
नायब तहसीलदार 21 कु. नीलिमा राजलवाल
नायब तहसीलदार 22 कु. माला अहिरवार
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 23 कु. माला शर्मा
नायब तहसीलदार 24 कु. संगीता मेहतो
25 श्रीमती प्रेमलता पाल
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 26 श्री लक्ष्मण सिंह डिन्डोर नायब तहसीलदार (सश्रेय) 27 श्री प्रवीण पाटीदार
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) (1)
(2)
(3) 28 श्री राजीव गोयल
नायब तहसीलदार ( सश्रेय)
नायब तहसीलदार 29 कु. अंजलि गुप्ता
30 श्री गौरीशंकर जाटव
नायब तहसीलदार 31 श्री प्रमेश जैन
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 32 श्रीमती रमादेवी कालवा
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 33 सुश्री सविता यादव
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) श्री कुलदीपक कुमार दुबे 34
35 डॉ. अम्बर पंथी
नायब तहसीलदार ( सश्रेय)
नायब तहसीलदार 36 श्री मुकेश कुमार राज
नायब तहसीलदार 37 सुश्री सुनीता साहनी
नायब तहसीलदार 38 सुश्री प्रीति नागेन्द्र
नायब तहसीलदार 39 श्री अजय राज सिंह कुशवाह
नायब तहसीलदार 40 श्री मनीष श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार 41 श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर
नायब तहसीलदार 42 श्री भूपेन्द्र कैलासिया
नायब तहसीलदार 43 श्री प्रशान्त सिंह सुमन
नायब तहसीलदार 44 श्री कमल सिंह मण्डेलिया
नायब तहसीलदार 45 श्री मनीष कुमार जैन
46 श्री सुनील कुमार शर्मा दौनेरिया नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 47 श्री शत्रुध्न चतुर्वेदी
नायब तहसीलदार 48 श्री सुनील कुमार प्रभास
नायब तहसीलदार 49 श्री सुनील वर्मा
राजस्व निरीक्षक 50 श्री राजन शर्मा
राजस्व निरीक्षक 51 श्री देवेन्द्र शुक्ला
राजस्व निरीक्षक 52 श्री मो. इदरीस खान
राजस्व निरीक्षक 53 श्री एन. एस. परमार
राजस्व निरीक्षक 54 श्री योगेश्वर सिंह भारतीय
राजस्व निरीक्षक 55 श्री राधेश्याम राठौर
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 56 श्री रमेश कुमार जैन
राजस्व निरीक्षक 57 श्री अनिल कुमार अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 58 श्री नीरज कुमार कलशिया
राजस्व निरीक्षक 59 श्री चन्द्र शेखर शिल्पी
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार 60 श्रीमती योगिता बाजपेई
61 श्री बाबूखां पठान
स.अ.भू-अभिलेख 62 श्री मदन मोहन शर्मा
स.अ.भू-अभिलेख
नायब तहसीलदार 63 श्री राजीव कुमार समाधिया
राजस्व निरीक्षक 64 श्री अनिल सिंह भदौरिया
राजस्व निरीक्षक 65 श्री दृगपाल सिंह बैस
राजस्व निरीक्षक 66 श्री राकेश शर्मा
राजस्व निरीक्षक 67 श्री नरेश उपाध्याय भाग 1 ]
1469
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(1)
(3)
(2)
68 श्री मोतीलाल जाटव
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 69 श्री विश्राम सिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक 70 श्री राम नरेश सिंह आर्य
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 71 श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव
जबलपुर संभाग
नायब तहसीलदार 72 सुश्री आकांक्षा चौरसिया
73 श्री सौरभ वर्मा
नायब तहसीलदार ( सश्रेय )
नायब तहसीलदार 74 सुश्री पूर्णिमा भगत
नायब तहसीलदार 75 कु. गुंजा परस्ते
नायब तहसीलदार 76 सुश्री जयोति ठोके
नायब तहसीलदार 77 कु. वर्षा झारिया
78 श्री आशीष श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार (सश्रेय )
नायब तहसीलदार (सश्रेय) 79 सुश्री जानकी उईके
80 श्री विवेक व्यास
नायब तहसीलदार 81 श्रीमती मंजूषा शर्मा
स.अ.भू-अभिलेख 82 श्रीमती मर्यादा बागड़े
स.अ.भू- अभिलेख 83 कु. निधि मार्को
स.अ.भू- अभिलेख 84 श्री राम लोचन तिवारी
राजस्व निरीक्षक 85 श्री अनुराग खरे
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 86 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 87 श्री श्यामलाल धानक
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 88 श्री राज कुमार नामदेव
होशंगाबाद संभाग
89 श्री हरजिन्दर सिंह
सहायक कलेक्टर 90 श्री राम सिपाही सिंह मरावी राजस्व निरीक्षक
होशंगाबाद संभाग
नायब तहसीलदार 91 श्री मुकेश बामनिया
नायब तहसीलदार 92 सुश्री प्रीति भिसे
93 श्रीमती शिखा पोरस
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 94 श्री विजय कुमार सेनानी
95 श्री नितिन चौहान
नायब तहसीलदार 96 श्री उपेन्द्र सिंह
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 97 श्री राजेश कुमार पाण्डेय
नायब तहसीलदार 98 कु. रंजिता बावरे
नायब तहसीलदार 99 कु. वंदना चौहान
100 श्री ललित कुमार ग्वालबशी स.अ.भू- अभिलेख ( सश्रेय ) 101 कु. प्रियंका जैन
स.अ.भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 102 श्री सुरेश चन्द बामनिया
राजस्व निरीक्षक 103 श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे
104 श्री दिनेश व्यास
राजस्व निरीक्षक (1)
(2)
(3)
राजस्व निरीक्षक 105 श्री राधेश्याम पाटीदार
राजस्व निरीक्षक 106 श्री राथूसिंह हम्लावर
राजस्व निरीक्षक 107 श्री रामसिंह मचार
राजस्व निरीक्षक 108 श्री मोहम्मद इरशाद
109 श्री मनोहर लाल वर्मा
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 110 श्री मनीष चतुर्वेदी
राजस्व निरीक्षक 111 कु. श्रध्दा गोसावी
राजस्व निरीक्षक 112 श्री रामकृष्ण दुबे
रीवा संभाग
113 श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 114 कु. रैना तामिया
115 श्री अनिल पटेल
नायब तहसीलदार 116 श्री रमेश परमार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 117 कु. श्रध्दा तिवारी
नायब तहसीलदार 118 श्री संदीप कुमार जायसवाल
नायब तहसीलदार 119 श्री नीलेश कुमार सिंह
नायब तहसीलदार 120 श्री अरविन्द कुमार यादव
नायब तहसीलदार 121 श्री राजीव कुमार पाण्डेय
स.अ.भू-अभिलेख 122 श्रीमती स्मिता कुमारी
राजस्व निरीक्षक 123 श्री कृष्णा नायक
राजस्व निरीक्षक 124 श्री वीरेन्द्र सिंह
राजस्व निरीक्षक 125 श्री राघवेन्द्र सिंह
राजस्व निरीक्षक 126 श्री राज नारायण पाण्डेय
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 127 श्री रामाधार अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 128 श्री शिव कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक 129 श्री दिलीप सिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 130 श्री विनोद कुमार वर्मा
राजस्व निरीक्षक 131 श्री कन्हैया दास पनिका
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
स.अ.भू- अभिलेख 1 श्री अमरसिंह राजपूत
2 श्री विजय सिंह सराटिया स.अ.भू- अभिलेख
नायब तहसीलदार 3 श्री यजुवेन्द्र वाघमारे
नायब तहसीलदार 4 कु. प्रियंका मिमरोट
नायब तहसीलदार 5 श्री हितेन्द्र कुमार भावसार
6 श्री गजेन्द्र सिंह लोधी
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 7 श्री फिरोज अली
राजस्व निरीक्षक 8 श्री योगेश श्रीवास्तव
9 श्री ओ. पी. अवस्थी
राजस्व निरीक्षक 1470
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
(3)
(2)
(1)
10 श्री परवेज अली
राजस्व निरीक्षक
नायब तहसीलदार 11 श्री सानत राव देशमुख
12 श्री धनीराम बौद्ध ( अहिरवार ) राजस्व निरीक्षक 13 श्री उमाशंकर विश्वकर्मा
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 14 श्री रतिराम अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 15 श्री ए. मुरलीधर
राजस्व निरीक्षक 16 श्री हेमराज मेहर
राजस्व निरीक्षक 17 श्री मुजीब उद्यीन खिलजी
18 श्री मिश्रीलाल अग्रवाल
राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग
19 श्री शैवाल सिंह
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 20 श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार
21 श्री आलोक जैन
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 22 श्री भूपेन्द्र मसराम
नायब तहसीलदार 23 श्री नितिन गोंड़
नायब तहसीलदार 24 श्री दिलीप कुमार चौरसिया
नायब तहसीलदार 25 श्री संदीप कुमार तिवारी
नायब तहसीलदार 26 श्री अभिनव शर्मा
नायब तहसीलदार 27 कु. मीनाक्षी जायसवाल
राजस्व निरीक्षक 28 श्री महेश प्रसाद दुबे
राजस्व निरीक्षक 29 श्री कोमल सिंह चढ़ार
राजस्व निरीक्षक 30 श्री राजेश मेहरा
राजस्व निरीक्षक 31 श्रीमती इन्दु गौड़
राजस्व निरीक्षक 32 श्री कमलेश कुमार गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 33 श्री अखिलेश कुमार बबेले
राजस्व निरीक्षक 34 श्री प्रीतम सिंह गोंड़
राजस्व निरीक्षक 35 श्री ओम प्रकाश अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 36 श्री अशीष कुमार रूसिया
राजस्व निरीक्षक 37 श्री जय प्रकाश शुक्ला
राजस्व निरीक्षक 38 श्री बहादुर सिंह ठाकुर
ग्वालियर संभाग
39 श्री चन्द्र मोहन शर्मा
स.अ.भू-अभिलेख
नायब तहसीलदार 40 श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 41 श्री भूदेवसिंह महोबिया
राजस्व निरीक्षक 42 श्री मानसिंह रावत
राजस्व निरीक्षक 43 श्री रतीराम रावत
राजस्व निरीक्षक 44 श्री हरिओम सिंह गुर्जर
राजस्व निरीक्षक 45 श्री लाल बहादुर शर्मा
राजस्व निरीक्षक 46 श्री राम प्रसाद बरेलिया
राजस्व निरीक्षक 47 श्री तरसी सियुस लकड़ा
48 श्री राम प्रकाश कनेरिया
राजस्व निरीक्षक
(3) (1)
(2)
राजस्व निरीक्षक श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी
49
राजस्व निरीक्षक 50 श्री सयैद गजनफर अली
राजस्व निरीक्षक 51 श्री हितेन्द्र सिंह कुशवाह
राजस्व निरीक्षक 52 श्री ओम प्रकाश तिवारी
राजस्व निरीक्षक 53 श्री जगदीश प्रसाद घांगोरिया
राजस्व निरीक्षक 54 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 55 श्री अजय शंकर शर्मा
जबलपुर संभाग
नायब तहसीलदार 56 श्री दिलीप हनवत
नायब तहसीलदार 57 सुश्री सुमनलता मरावी
नायब तहसीलदार 58 श्री विनोद कुमार मरावी
स.अ.भू. - अभिलेख 59 श्री उमराव सिंह ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 60 श्री हल्के सिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 61 श्री सरफराज अली
राजस्व निरीक्षक 62 श्री जगभान शाह उइके
राजस्व निरीक्षक 63 श्री प्रकाश कुमार परते
राजस्व निरीक्षक 64 श्री प्रसन्न कुमार वर्मा
राजस्व निरीक्षक 65 श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया
राजस्व निरीक्षक 66 श्री राजेश कुमार पटवा
राजस्व निरीक्षक 67 श्री जय सिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 68 श्री जमना प्रसाद भगत
राजस्व निरीक्षक 69 श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम
राजस्व निरीक्षक 70 श्री चेतराम पन्धा
राजस्व निरीक्षक 71 श्री इन्द्रजीत सिंह
होशंगाबाद संभाग
स.अ.भू- अभिलेख 72 श्रीमती सरिता धुर्वे
73 श्री कवीन्द्र नाथ राय
स.अ.भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 74 श्री अतुल कसार
राजस्व निरीक्षक 75 श्री सुरेश कुमार चौहान
राजस्व निरीक्षक 76 श्री विजय सिंह बेलवंशी
राजस्व निरीक्षक 77 श्री टोपसिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 78 श्री संतोष पथोरिया
राजस्व निरीक्षक 79 श्री धनजी मालवीय
राजस्व निरीक्षक 80 श्री फत्या मानकर
राजस्व निरीक्षक 81 श्री शाकम्भरी प्रसाद द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 82 श्री राजेश कुमार त्रिपाठी
पटवारी
83 श्रीमती संजू राजपूत
राजस्व निरीक्षक 84 श्री संजीव कुमार मांडरे
राजस्व निरीक्षक 85 श्री दिलीप सिंह परते
राजस्व निरीक्षक 86 श्री कैलाश चन्द्र व्यास
राजस्व निरीक्षक 87 श्री मिट्ठूलाल पंवार
राजस्व निरीक्षक 88 श्री राम सिपाही सिंह मरावी भाग 1 ]
1471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(1)
(2)
(3)
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 89 श्री करमचन्द डोडियार
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 90 श्री दिवाकर सुल्या
91 श्री निरंजन सिंह राजपूत स.अ.भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 92 श्री वरूण कुमार उपाध्याय
93 श्री रणजीत सिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक 94 श्री राजेन्द्र सिंह
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 95 श्री शंकर सिंह खपेड़
राजस्व निरीक्षक 96 श्री दिवेश डोंगरे
राजस्व निरीक्षक 97 श्री रजनीश उपाध्याय
राजस्व निरीक्षक 98 श्री सुरेश कुमार राय
नायव तहसीलदार 99 श्री सुन्दर लाल सहारे
नायब तहसीलदार 100 श्री मनोज कुमार राय
राजस्व निरीक्षक 101 श्री नंद किशोर मालवीय
राजस्व निरीक्षक 102 श्रीमती पुनिया परमार
राजस्व निरीक्षक 103 श्री मुन्नालाल वास्कले
राजस्व निरीक्षक 104 श्री भागीरथ चौहान
राजस्व निरीक्षक 105 श्री मनीष बिरथरे
राजस्व निरीक्षक 106 श्री कैलाश प्रसाद यादव
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 107 श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी
राजस्व निरीक्षक 108 श्री उत्तम कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 109 श्री बंशराखन सिंह
110 श्री कन्हैया लाल मिश्र
राजस्व निरीक्षक 111 श्री दयाराम मार्को
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 112 श्री सूर्यभान कोल
राजस्व निरीक्षक 113 श्री प्रदीप कुमार सिंह
(2)
(3) (1)
राजस्व निरीक्षक 126 श्री राज कुमार टाण्डिया
राजस्व निरीक्षक 127 श्री सनत कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक 128 श्री इन्द्रजीत सिंह
राजस्व निरीक्षक 129 श्री राजेन्द्र दास पनिका
राजस्व निरीक्षक 130 श्री मोहनलाल वर्मा
राजस्व निरीक्षक 131 श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 132 श्री वेद प्रकाश सिंह
राजस्व निरीक्षक 133 श्री माधव प्रसाद मोंगरे
राजस्व निरीक्षक 134 श्री रामसिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 135 श्री राजेश कुमार वर्मा
राजस्व निरीक्षक 136 श्री सिलवेरियुस खलखो
राजस्व निरीक्षक 137 श्री मानसिंह आर्मो
राजस्व निरीक्षक 138 श्री शिव शंकर मिश्र
राजस्व निरीक्षक 139 श्री रमाकान्त तिवारी
राजस्व निरीक्षक 140 श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्र
राजस्व निरीक्षक 141 श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 142 श्री विशाल रत्नम
राजस्व निरीक्षक 143 श्री कोमल सिंह
राजस्व निरीक्षक 144 श्री सुन्नूसिंह ठाकुर
भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2013
क्र. 2698-450-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- तृतीय महिला एवं बाल कल्याण विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
(3) अनुक्रमांक (1)
राजस्व निरीक्षक 114 श्री गया प्रसाद मिश्र
राजस्व निरीक्षक 115 श्री सुदामा प्रसाद कोरी
राजस्व निरीक्षक 116 श्री श्यामलाल कोरी
राजस्व निरीक्षक 117 श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 118 श्री राजेश कुमार सोनी
राजस्व निरीक्षक 119 श्री राम प्रताप सोनी
राजस्व निरीक्षक 120 श्री इन्द्रभान सिंह
राजस्व निरीक्षक 121 श्री ब्रजेश चन्द्र जायसवाल
122 श्री के. पी. हलवाई
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 123 श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय
शहडोल संभाग
124 श्री संदीप कुमार बघेल स.अ.भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 125 श्री सोने सिंह धुर्वे
(2)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
परियोजना अधिकारी 1 श्री राधेश्याम वर्मा
जबलपुर संभाग
परियोजना अधिकारी 2 श्री सुश्री राजश्री मेश्राम
परियोजना अधिकारी 3 श्रीमती नीतू तिलगाम
परियोजना अधिकारी 4 श्री पुष्पेन्द्र रानाड़े
परियोजना अधिकारी 5 श्री श्यामसिंह ठाकुर
रीवा संभाग
परियोजना अधिकारी 6 श्री विनोद परस्ते
परियोजना अधिकारी 7 श्री पुनीत शर्मा 1472
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
क्र. 2700-476-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(1)
(3).
(2)
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री गजराज सिंह अहिरवार
वन क्षेत्रपाल 2 श्री संतोष कुमार संत
शहडोल संभाग
वन क्षेत्रपाल 3 श्री सूर्यकान्त मिश्रा
वन क्षेत्रपाल 4 श्री प्रदीप
उज्जैन संभाग
5 श्रीमती कविता मार्को
वन क्षेत्रपाल
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 6 श्रीमती प्रगति वर्मा
7 श्री राम नरेश साकेत
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 8 श्रीमती सरिता ठाकुर
9 श्री संतोष चौहान
वन क्षेत्रपाल
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 10 श्री भूपेन्द्र सोलंकी
इंदौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 11 कु. तारिका मौर्य
वन क्षेत्रपाल 12 श्री जीतेन्द्र तोमर
क्र. 2709-457- अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 1 श्री विक्रम सिंह राठौर
(3) (1)
(2)
वाणिज्यिक कर अधिकारी 2 श्री अतुल कुमार त्रिपाठी
वाणिज्यिक कर अधिकारी 3 डॉ ऋचा नौगरिईया
वाणिज्यिक कर अधिकारी 4 श्रीमती रिंकी बामनिया
वाणिज्यिक कर अधिकारी 5 श्री हरिश जैन
वाणिज्यिक कर अधिकारी 6 श्री रजनीश पटेल
वाणिज्यिक कर अधिकारी 7 श्री उमेश कुमार त्रिपाठी
वाणिज्यिक कर अधिकारी 8 श्री धर्मेन्द्र सोनकर
वाणिज्यिक कर अधिकारी 9 श्री धीरज कुमार वानखेड़े
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री तरूण भार्गव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री कैलाश कुमार ठाकरे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री अनिल कुमार नामदेव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्रीमती शिवानी महलवाला
कराधान सहायक 14 श्रीमती रितु ठाकुर
15 श्री राजेश मालवीय
कराधान सहायक
कराधान सहायक 16 श्री संजय कुमार केशरवानी
कराधान सहायक 17 श्री प्रमोद कुमार शर्मा
कराधान सहायक 18 श्री अबुल हसन
कराधान सहायक 19 श्री गौरव शर्मा
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 20 श्री मनीष महारणवर
वाणिज्यिक कर अधिकारी 21 डॉ. संजय सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री जयसिंह सिकरवार
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री सचिव कुमार उद्दे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 कु. प्रतिभा नर्वेती
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25 सुश्री रश्मि रेखा सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री प्रसून कुमार मिश्र
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 श्री शशिभूषण तिवारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री कमलेश चॉवले
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 29 विवेक श्रीवास्तव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30 श्री ज्ञानचन्द गुप्ता
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 31 श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री बृज किशोर सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्री कुंवर विश्वनाथ सिंह ठाकुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 सुश्री श्वेता नेमा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 35 श्री बेनीप्रसाद पटेल
कराधान सहायक 36 श्री आकाश उईके
कराधान सहायक 37 श्री पीयुष मालवीय
38 श्री शिव शंकर लोधी
कराधान सहायक
कराधान सहायक 39 श्री दीपक कुमार कमलेश
कराधान सहायक 40 श्री दिनेश सिंह
कराधान सहायक 41 कु. संध्या यादव
कराधान सहायक 42 श्री सुरेन्द्र कुमार कौरव
कराधान सहायक 43 कु. नीतू गुप्ता भाग 1 ]
1473
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(1)
(2)
(3)
इन्दौर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 44 कु. निर्मला अरोड़ा
45 श्री बलवान सिंह सोलंकी वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्री प्रेम राठौर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक क्र. 2711-469-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र कार्यालय संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
47 श्री सचिन कुमार मिलवाने
48 श्री आनंद यादव
कराधान सहायक
कराधान सहायक 49 श्री संदीप कुमार कुशवाह
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री राजीव परिहार
वाणिज्यिक कर अधिकारी 2 श्री मनोज एस. लालवानी वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्रीमती रिटा शर्मा
कराधान सहायक 4 कु. रेखा बड़ोदे
कराधान सहायक 5 श्री रीतेश पटेल
कराधान सहायक
कराधान सहायक 6 श्री जुगल किशोर
ग्वालियर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्री पवन कुमार दोहरे
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री करुणा निधि शुक्ला
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 सुश्री योगिता कार्तिक
10 श्रीमती रीना खम्पनिया
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री सुदीप चतुर्वेदी
कराधान सहायक 12 श्री संदीप चड़ार
इंदौर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 13 श्री मनीष कुमार व्यास
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री उत्तम कुमार गुप्ता
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री अनूप सिंह भदौरिया
16 श्री महेन्द्र सिंह वैश
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री गिर्राज सिंह तोमर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री आशुतोष उपाध्याय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री नरेन्द्र कुमार गोस्वामी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 20 श्री सचिव कुमार श्रीवास्तव
21 श्री दिलीप लखेरा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 कु. नीलम चौहान
23 श्री दिलीप विजयवर्गीय
कराधान सहायक
कराधान सहायक 24 श्री बृज किशोर सिंह
कराधान सहायक 25 श्री लव कुमार ठाकुर
कराधान सहायक 26 श्री सुरेश डामोर
27 श्री प्रवीण गंगारेकर
कराधान सहायक
कराधान सहायक 28 श्री विजय कुमार तिवारी
(1)
(3)
(2)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 1 श्री विक्रम सिंह राठौर
वाणिज्यिक कर अधिकारी 2 श्री अतुल कुमार त्रिपाठी
वाणिज्यिक कर अधिकारी 3 श्री हरीश जैन
4 श्री रजनीश पटेल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर अधिकारी 5 श्री उमेश कुमार त्रिपाठी
वाणिज्यिक कर अधिकारी 6 श्री धर्मेन्द्र सोनकर
वाणिज्यिक कर अधिकारी 7 श्री धीरज कुमार वानखेड़े
8 श्री तरूण भार्गव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 श्री कैलाश कुमार ठाकरे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्रीमती शिवानी महलवाला
सागर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री मोहित कुमार जैन
12 श्री सत्यम चौबे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
इंदौर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 13 श्री मनीष कुमार व्यास
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 कु. निर्मला अरोड़ा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री महेन्द्र सिंह वैश
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्री गिर्राज सिंह तोमर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री नरेन्द्र कुमार गोस्वामी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री दिलीप लखेरा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री बलवान सिंह सोलंकी
20 श्री प्रेम राठौर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्री सचिव कुमार भिलवानरे वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री उत्तम कुमार गुप्ता
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री अनूप सिंह भदौरिया
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री राशिद अली खान
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25 श्री ललित कुमार सोमानी
कराधान सहायक 26 श्री संदीप अग्रवाल
27 श्री ब्रज किशोर सिंह
कराधान सहायक 28 श्री शैलेन्द्र असाटी
कराधान सहायक
कराधान सहायक 29 श्री लव कुमार ठाकुर
कराधान सहायक 30 श्री सुरेश डभोर 1474
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(2)
(1)
(3)
ग्वालियर संभाग
31 श्री प्रशान्त अरजरिया
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री गजेन्द्र सिकरवार
33 श्री शिवदत्त कटारे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 श्री प्रदीप सिंह भदौरिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक 35 श्री राज शर्मा
कराधान सहायक
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2013
क्र. 2732-447-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र द्वितीय लेखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
36 श्री रवि शाक्य
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
जबलपुर संभाग
37 डॉ. संजय सिंह
वाणिज्यिक कर अधिकारी 38 श्रीमती रीना खम्परिया
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39 सुश्री श्वेता नेमा
40 श्री कुंवर विश्वनाथ सिंह ठाकुर वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 41 श्री बृज किशोर सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 42 श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 43 श्री ज्ञान चन्द गुप्ता
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 44 श्री शशिभूषण तिवारी
45 श्री कमलेश चावले
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्रीमती योगिता कार्तिक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 47 श्री विवेक श्रीवास्तव
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 48 श्री बेनी प्रसाद पटेल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 49 श्री प्रसून कुमार मिश्र
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 50 कु. प्रतिभा नर्वेती
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 51 श्री करुणा निधि शुक्ला
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 52 श्री जयसिंह सिकरवार
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 53 श्री सचिन कुमार उद्दे
कराधान सहायक 54 श्री आकाश उईके
कराधान सहायक 55 श्री सुदीप चतुर्वेदी
कराधान सहायक 56 कु. नीतू गुप्ता
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
परियोजना अधिकारी 1 सुश्री राजश्री मेश्राम
परियोजना अधिकारी 2 श्रीमती नीतू तिलगाम
परियोजना अधिकारी 3 श्री पुष्पेन्दार रानाडे
परियोजना अधिकारी 4 श्री श्यामसिंह ठाकुर
उज्जैन संभाग
परियोजना अधिकारी 5 कु. रीना अध्वर्यु
निम्नस्तर
उज्जैन संभाग
परियोजना अधिकारी 1 श्रीमती प्रीति कटारा
रीवा संभाग
परियोजना अधिकारी 2 श्री विनोद परस्ते
परियोजना अधिकारी 3 श्री पुनीत शर्मा
क्र. 2734-452 -अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- प्रथम ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
1 श्री राजीव पाटीदार
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री अनिल कुमार नामदेव
कराधान सहायक 3 श्री प्रमोद कुमार शर्मा
इंदौर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 सुश्री अनिता दुबे
कराधान सहायक 5 श्री सुजान वास्कले
कराधान सहायक 6 श्री रतनसिंह सुनार
7 श्री दिलीप विजयवर्गीय
कराधान सहायक
कराधान सहायक 8 श्री संदीप कुमार कुशवाहा
9 श्री आनंद यादव
कराधान सहायक
ग्वालियर संभाग
10 श्री राज शर्मा
कराधान सहायक
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
परियोजना अधिकारी 1 डॉ. कान्ता देशमुख
परियोजना अधिकारी 2 श्री राधेश्याम वर्मा
उज्जैन संभाग
परियोजना अधिकारी 3 कु. रीना अध्वर्य
4 श्रीमती प्रीति कटारा
परियोजना अधिकारी
जबलपुर संभाग
परियोजना अधिकारी 5 सुश्री राजश्री मेश्राम भाग 1 ]
1475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
परियोजना अधिकारी
6 श्रीमती नीतू तिलगाम
परियोजना अधिकारी
7 श्री पुष्पेन्द्र रानाड़े
परियोजना अधिकारी
8 श्री श्यामसिंह ठाकुर
निम्नस्तर रीवा संभाग
1 श्री विनोद परस्ते
कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के भीतर और उसके बाहरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना अपरिहार्य हो गया है.
परियोजना अधिकारी
अतः मैं मोहन लाल जिला मजिस्ट्रेट सतना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निषेधाज्ञा जारी करता हूं:-
परियोजना अधिकारी
2 श्री पुनीत शर्मा
भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2013
क्र. 2752-455- अका- विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
पदनाम (3)
निम्नस्तर इंदौर संभाग
1 सुश्री माया गढवाल
1. कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आस - पास आग्नेय शस्त्र जैसे बंदूक, तमंचा, विस्फोटक सामग्री एवं धारदार हथियार आदि प्रतिबंधित रहेगा.
2. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल , छात्र , कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ/संगठन कलेक्ट्रेट परिसर की सीमा के अंदर जुलूस , धरना , प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल , आमरण अनशन नहीं करेगा.
3. कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जुलूस, धरना, प्रदर्शन , आमसभा आदि के लिये पुराना बोर्डिंग चौराहा धवारी एवं धवारी स्टेडियम के पूर्वी गेट के पास स्थल नियत किया जाता है . उक्त स्थल हेतु नगर दण्डाधिकारी को पूर्व सूचना एवं लिखित अनुमति लेनी होगी.
शिक्षक, दृष्टिबध्दिर्थ
विशेष शिक्षिका ( श्रवण
2 श्रीमती मृदुला चौहान
बाधितार्थ )
3 श्री धर्मेन्द्र गांगले
अधीक्षक
4 श्री सत्यनारायण सिंह यादव शिक्षक, दृष्टिबध्दिर्थ
अधीक्षक
5 सुश्री भारती अवास्या
रीवा संभाग
अधीक्षक
6 श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता
हाउस मास्टर
7 श्री हमीद खान
मेट्रन
8 श्री अजय कुमार भुजिया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. 208-8 - एस.डब्ल्यू-2013 ( दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत पारित ) संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में विभिन्न कार्यालय एवं न्यायालय स्थित है . इस परिसर के आस -पास एवं आम सड़क पर नारेबाजी , ध्वनि प्रदूषण, शोर- शराबे एवं उग्र प्रदर्शनों के कारण न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्यों के सामान्य संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है. मुझे यह समाधान हो गया है 10 या अधिक व्यक्तियों के समूह/ दल द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर आकर ज्ञापन देने/अपनी समस्या रखने की अनुमति होगी परन्तु इसकी पूर्व सूचना अपर जिला दण्डाधिकारी/ नगर दण्डाधिकारी , सतना को देनी होगी. 4.
5. कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर किसी भी तरह के कोलाहल/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है, किन्तु इस प्रतिबंध में शासकीय बैठक/आयोजन मुक्त रहेंगे .
6. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 201/8/एस. डब्ल्यू, दिनांक 8-4-2013 उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है .
चूंकि यह आदेश तत्काल पारित कर उद्घोषित किया जाना आवश्यक है एवं प्रत्येक व्यक्ति को उक्त आदेश की व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं है. अतः एक पक्षीय पारित किया जाता है . चूंकि संबंधित पक्षों पर आदेश की तामीली साध्य नहीं है. अतः स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से तथा मुनादी कराकर अधिसूचित किया जाय.
यह आदेश जारी दिनांक से 60 ( साठ ) दिवस तक प्रभावशील रहेगा. आज दिनांक12-4-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.
मोहनलाल, जिला मजिस्ट्रेट.
[भाग 1 1476
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 18 अप्रैल 2013
क्र. 174- मण्डी- 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के उपबन्धों के अधीन सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित विधायकों द्वारा स्तम्भ 3 में उल्लेखित नाम निर्दिष्ट व्यक्तिों को स्तम्भ 4 में उल्लेखित मण्डी के लिये विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है:-
मण्डी समिति का नाम क्र.
विधायक का नाम एवं पता
विधायक द्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट
व्यक्ति का नाम एवं पता
(4)
(3)
(1)
(2)
222-रीवा 1.
श्री अनिल कुमार बुधवानी, रानी तालाब सिन्धी कालोनी रीवा.
श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल विधायक विधान सभा क्षेत्र 66 रीवा.
222-रीवा 2. श्री नागेन्द्र सिंह विधायक,
75 गुढ.
श्री रामलखन यादव ग्राम पटपरा पो. सगरा , वाया रघुनाथगंज जिला रीवा.
एस. एन. रूपला, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर जिला सतना , मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 26 मार्च 2013
क्र. 99-251-53- एस.सी. - 2-13 .- एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति नागौद, जिला सतना के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप निम्नानुसार सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाता है :-
प्राप्त प्रस्ताव
क्र.
पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये (4)
(3)
(1)
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (2)
1 . श्री रामेन्द्र सिंह राजा,
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, नागौद.
माननीय विधायक वि.स.क्षे.
नागौद जिला सतना
निवासी ग्राम कचलोहा, तहसील नागौद, जिला सतना.
मोहनलाल, कलेक्टर.
भाग 1 ]
1477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली , दिनांक 1 अप्रैल 2013
क्र. 1570- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) सिंगरौली
(2) देवसर
(4) 0.03
(3) चकुआर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(5) उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1572 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: - जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(3) देवरा
(1) सिंगरौली
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.37 (2) देवसर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
/ (6) महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(5) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली . म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1574 - भू- अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) सिंगरौली
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 1.937 (2) देवसर
(3) सहुआर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(5) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
1478
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
क्र. 1576 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(1) सिंगरौली
(2) देवसर
(3) गोंडगवां
0.260
(6) सेमरा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(5) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1578 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2) देवसर
(1) सिंगरौली
(4) 0.19
(3) इटार
सेमरा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली, म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]
1479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) दमोह दमोह
0.30 0.12
तिदौनी परसोरिया
योग .. 0.42
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर.
बी.ओ.टी. ( टोल+ एन्जूटी ) योजनांतर्गत दमोह - पथरिया- गढाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला गुना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 15 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-13- गूजरखेड़ी का पुरा- 225.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(4)
0.418
(1) गुना
(2) कुंभराज
135 में से
(3) गूजरखेडी का पुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़, जिला गुना.
भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
योग .. 0.418
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
प्र . क्र. -अ- 82-2012-13 - मदागनमाफी- 226.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
0.418
(3) मदागनमाफी
(2) कुंभराज
(1) गुना
(4) 392/10 में से
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ , जिला गुना.
भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
योग .
0.418
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
प्र . क्र. 6 - अ- 82-2012-13- वापचावीरान-227.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(4)
(3) वापचावीरान
(1) गुना
कुंभराज
6/1/1 6/4
0.418 0.209
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ , जिला गुना.
भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
योग
0.627
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग- राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 7 - अ- 82-2012-13 - तलावडा नज. सानई -228 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]
1481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2) (3)
(4) गुना
कुंभराज तलावडा नजदीक सानई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ , जिला गुना.
(6) भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
93मिन-1
1.881
98
0.491
योग
2.372
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग- राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13- सानई -229 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
(3) सानई
गुना
कुंभराज
(4) 326 327
1.636 1.170
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़ , जिला गुना.
भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
योग .
2.806
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी चॉचौडा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचौडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
गुना, दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13 - बरखेडा सफा- 234.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 1482
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(1)
(3)
(4)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
किता-05 1.858
बरखेडा सफा
गुना
(2) गुना
(2)
सफा बरखेडा लघु सिंचाई परियोजना हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला गुना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - गुना एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ - 82-2012-13 - अमरोद -236 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टर सर्वे नम्बर रकबा
(हेक्टर में)
2.213
(2) बमोरी
(3) अमरोद
(4) किता-05 (1) गुना
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मसूरिया डायवर्सन फीडर परियोजना हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला गुना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - गुना एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013
क्र. 953- भू-अर्जन- 2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
भाग 1 ]
1483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) ग्राम उमरी
(2) सिरमौर
(4) 3.760 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
संभाग , रीवा ( म. प्र.) . (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
(6) क्योटी मुख्य नहर में आने वाली दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. 2 एवं नं. 3 की भूमियों के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 955 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) सिरमौर (2)
(4) 2.200
(3) बलहरा
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) सिरमौर वितरक नहर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. - 5 की भूमियों के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 957 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सिरमौर
(4) 8.35 (1) रीवा
(3) दुलहरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) सिरमौर वितरक नहर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं. - 5 की भूमियों के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1484
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
पत्र. क्र. 959 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 2.250
(3) बुदामा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. -1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 961 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) डीह
(4) 6.225 (1) रीवा
(2) त्योंथर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
रीवा, दिनांक 16 अप्रैल 2013
क्र. 979 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सिरमौर
(3) पैपखरा
(1) रीवा
(4) 0.198
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
1485
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
क्र. 981 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 0.236 (1) रीवा
(2) सिरमौर
(3) मनवाही 452
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013
क्र. 14 अ- 82-2011-12- सा- 1 - सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
खसरा क्र. हैक्टेयर में
(4)
(3)
0.364
(1) भोपाल
(2) बिरहा श्याम खेड़ी 2/4/2
बैरसिया
2/4/1
0.323
2/1/3/4
0.162
2/1/3/2
1.154
2/1/3/1
0.911
1.781
2/1/2/1
0.291
1.000
2/1/1/1 क
1.640
2/1/1 /2क
2/1/2/4
0.688
3/2/2/1
0.405
0.385
3/2/2/3
0.142
3/1/1 /5क
0.364
3/1/1/2क
0.202
(6) बिरहई जलाशय के जल भराव क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.
1486
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
3/1/1/4
0.324
3/1/1 / 1/क
0.262
0.243
3/1/1/7/क
3/2/1 /क 1
0.186
3/2/1 /क2
0.089
0.182
3/2/1/ध
3/2/1 /ड
0.162
0.465
3/2/1 /च/1
13/1/1
0.323
13/4/1/1
0.069
13/4/1/2
0.166
13/4/1/3
0.158
13/4/2/1
0.283
348/12/1/1/1 ख 0.222
0.173
56/3
81/3/1
0.101
62/3/3
0.161
62/4
0.748
63
0.898
57/1
0.737
0.081
60/2/2/क
60/ 1 /3 क
0.582
60/1/2क
0.761
62/2/1
0.769
62/3/1
0.466
0.505
81/3/2/क
0.712
66/1 /क
66/2
1.011
66/3
0.510
67
0.061
62/1/1
2.271
62/3/2
0.405
79/1/2/1 ख/1/1 ख 0.040
0.688
79/1 /7/क/1
81/2/1
0.752
81/4/1
1.174
81/1 /ख/2
1.214
242-243-245/ 2/ 1 0.502
0.093
244/1
0.405
244/2/2
258/7
0.061
258/2
0.040
260/2/1
0.101
0.141
260/2/ 2क
260/2/3
0.202
29.311
योग 1487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
0.12
भोपाल बैरसिया ( 2 ) महुआखेडा 332
0.22
336/1/1
0.12
352
0.28
355
0.06
356/1
0.10
356/2
0.06
365/1
366/1
0.04
0.08
367/1
0.08
368/1
0.14
369/1
0.10
370/1
1.40
योग .
0.040
भोपाल बैरसिया ( 3 ) खेजडा गोंपी 96
0.324
100/3
100/4/2
0.405
0.060
100/2/1
0.202
100/2/2
1.031
योग .
0.405
भोपाल बैरसिया ( 4 ) ऊची ललोई 410/2/2/1
0.466
410/2/2/च
0.283
410/2/2/ 1 छ
1.154
योग
0.202
49/1/1/1/1/1
भोपाल बैरसिया ( 5 ) चपडियां
0.182
16/1 /2 ध
योग .. 0.384
23/2
0.162
भोपाल बैरसिया ( 6 ) रेहटई
0.162
योग ..
33.442
कुल महायोग .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 040 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1488
उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1) पन्ना
बिलाही
अजयगढ़
निजी भूमि खसरा क्रमांक 157 का निजी एक पक्का कुआं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
गुमानगंज तालाब योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले कुएं का अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 049 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)
0.25 (1) पन्ना अमानगंज
(3) द्वारी
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 0.25
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
द्वारी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 057 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
19.74 (1) पन्ना
(3) विक्रमपुर
(2) अमानगंज
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 19.74
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
द्वारी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 058 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 1489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
3.875
झिरिया
पन्ना
गुनौर
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.350 कुल रकबा 4.225
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना.
श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 059 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
महेबा
अमानगंज
(1) पन्ना
निजी भूमि 140.154 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 4.728 हे .
कुल रकबा 144.882
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 060 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(3)
(2)
पन्ना
निजी भूमि 12.500
रजपुरा
अमानगंज
एवं शासकीय
भूमि रकबा 29.612 कुल रकबा 42.112
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
महुआडाडा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
1490
प्र. क्र. 061 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3) कचनारा
(1) पन्ना
(2) गुनौर
निजी भूमि 40.475 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.413 कुल रकबा 41.888
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 062 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3) नचनौरा
(1) पन्ना
(2) गुनौर
(4) निजी भूमि 62.663 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.675 कुल रकबा 64.338
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 063 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
12.629 (1) पन्ना
(3) मोहाई निजी भूमि
(2) गुनौर
एवं शासकीय
भूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 12.629
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 064- अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(4)
(3) बराछ
(2) पन्ना
(1) पन्ना
निजी भूमि 31.288 एवं शासकीय भूमि रकबा 12.888 कुल रकबा 44.176
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) बरबीरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 065 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) पन्ना
(1) पन्ना
(3) इटवांकला
(4) निजी भूमि 37.665 एवं शासकीय भूमि रकबा 4.486
कुल रकबा 42.151
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बरबीरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 066 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2) पन्ना
(3) बराछ
(1) पन्ना
निजी भूमि 70.644 एवंशासकीय भूमि रकबा 14.625 कुल रकबा 85.269
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
1492
प्र. क्र. 067 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(1)
(2) पन्ना
पन्ना
इटवांखास
16.283
निजी भूमि एवं शासकीय
भूमि रकबा 61.380 कुल रकबा 77.663
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
इटवांखास तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
प्र. क्र. 068 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(2)
(4) (1) पन्ना
धनगढ़
देवेन्द्रनगर
39.325
निजी भूमि
एवं शासकीय भूमि रकबा 11.563 कुल रकबा 50.888
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 069 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3) कोहनी
2.594 (1) पन्ना
(2) देवेन्द्रनगर
निजी भूमि एवंशासकीय भूमि रकबा 0.069 कुल रकबा 2.663
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) डोभा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 070 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
25.79 (2) पवई
(1) पन्ना
मुरकुछू निजी भूमि एवं शासकीय
भूमि रकबा 0.76 कुल रकबा 26.55
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 071 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
45.99 (1) पन्ना
(2) शाहनगर
निजी भूमि
(3) रमगढ़ा
एवं शासकीय
भूमि रकबा 74.07 120.06
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 072 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
67.54
(3) रोहनिया
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
निजी भूमि
एवं शासकीय भूमि रकबा 46.34 113.88
कुल रकबा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1494
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
प्र. क्र. 073 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
13.38 पन्ना
शाहनगर
निजी भूमि
उमरिया ग्यावर
एवं शासकीय
18.25
(देईधर ) भूमि रकबा
कुल रकबा 31.63
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 074- अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2) (3)
(1) पन्ना
163.79
निजी भूमि
शाहपुरकलां
शाहनगर
एवं शासकीय
भूमि रकबा 46.58
कुल रकबा 210.37
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 075 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
4.019 (1) पन्ना
(3) बरबसपुरा
(2) अमानगंज
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.088 कुल रकबा 4.107
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) डोभा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 076- अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3) खभरा
(1) पन्ना
गुनौर
निजी भूमि 26.95 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.56 कुल रकबा 30.51
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 077 - अ - 82 - वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
6.03 (1) पन्ना
(2) पवई
(3) सगरा
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 6.03
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 078 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3) कंधेली
(2) शाहनगर
(1) पन्ना
निजी भूमि 3.25 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.26
कुल रकबा 5.51
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1496
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
[ भाग 1 प्र. क्र. 080 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
0.963 (1) पन्ना
(2) रैपुरा
(3) हरदुआ सारसबाहु
निजी भूमि एवंशासकीय भूमि रकबा 0.850 कुल रकबा 1.813 (
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) हरदुआ सारसबाहु तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 081 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1) पन्ना
(3) बांधीकला
अमानगंज
निजी भूमि 14.423 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.513 कुल रकबा 17.936
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) डोभा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 082 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) धनोखर
(1) पन्ना
(2) गुनौर
(4) निजी भूमि 28.500 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075
कुल रकबा 28.575
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1497
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 083 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
(1) पन्ना
(2) पन्ना
(3) इटवांकला
(6) डोभा तालाब योजना अंतर्गत बेस्टवियर निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी भूमि 19.869 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.375 कुल रकबा 20.244
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 084 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(1) पन्ना
(2) गुनौर
(3) सुपन्था
(6) श्यामरडाडा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि 37.363 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.075 कुल रकबा 42.438
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 80.825
(2) सिरोंज
(1) विदिशा
(3) अमीरगढ़
(6) गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, विदिशा.
योग .. 80.825
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.
1498
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3) पैकोली
(4) 7.935 (1) विदिशा सिरोंज
योग .. 7.935
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) 16.355 सिरोंज
(1) विदिशा
नाऊखेड़ा
योग .. 16.355
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु .
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा /सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 4 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2) (3)
(1)
सिरोंज
3.270 विदिशा
अमीरगढ़
योग . 3.270
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , विदिशा.
गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा/ सिरोंज , जिला विदिशा में किया जा सकता है.
1499
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 5- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
5.619
गरेठा
सिरोंज
विदिशा
गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा.
योग .. 5.619
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
लम्भग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
पारधा
(4) 1.498
सिरोंज
(1) विदिशा
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी , विदिशा.
(6) मुख्य नहर कार्य हेतु. गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के योग .. 1.498
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 7 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.775
सिरोंज
विदिशा
त्रिभुवनपुर
गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, विदिशा.
योग .. 0.775
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा/सिरोंज, जिला विदिशा में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
1500
प्र. क्र. 8 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(1)
(2) (3)
1.239
सिरोंज
विदिशा
दीपनाखेड़ा
गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा.
योग .. 1.239
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा/सिरोंज , जिला विदिशा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 16 अप्रैल 2013
क्र. 2681 - A- जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
(6)
(5)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)
(2)
(3)
(1)
नहर निर्माण.
0.28
सिवनी कंडीपार
सिवनी
प.ह.नं. 45/56
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सिवनी.
रा.नि.म. सिवनी
भाग -2 .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, केवालरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1501
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 22 अप्रैल 2013
क्र. भू-अर्जन- 2012-13-593.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील/
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नं.
तालुक
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में )
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.12
449
नरबर
झण्डा
शिवपुरी
0.12
495
0.23
496
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म . प्र. ) .
0.06
962
0.10
963
सिंध परियोजना की दांया तट नहर की उपशाखा नहर, डी-5 से निकलने वाली झण्ड़ा न्यू माइनर के निर्माण हेतु.
964
0.01
965
0.07
0.02
979
0.02
980
966
0.13
0.03
981
0.03
982
0.03
983
984
0.03
0.16
993
0.14
995
0.10
996
0.04
998/1
0.08
998/2
0.07
999
1709
0.03
0.08
225
350
0.05
1.75
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1502
शिवपुरी , दिनांक 24 अप्रैल 2013
क्र. भू- अर्जन- 2012-13-598.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
खसरा नं.
तहसील/ नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तालुका
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
102
0.02
रोनीजा
नरवर
शिवपुरी
0.06
103
0.05
105
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
0.02
106
107
0.02
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत डी-5 वितरिका की 4 एल -ए एवं 5 आर. -ए के निर्माण हेतु.
0.01
108
0.04
109
160
0.03
161
0.01
198
0.04
199
0.03
0.01
200
0.02
201
239
0.03
0.02
240
0.02
243
0.02
277
0.03
278
279
0.02
280
0.01
281
0.02
0.17
344
0.04
347
0.03
348
349
0.07
368
0.03
370
0.03
0.07
371
372
0.01
0.03
413
0.03
414 1503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(7)
(6)
(2)
(4)
(5)
(1)
(3)
415
0.02
नरवर
रोनीजा
शिवपुरी
0.03
416
537
0.03
0.05
539
540
0.01
541
0.01
542
0.01
543
0.01
0.03
544
0.06
608
0.05
613
0.02
614
0.14
624
0.02
626
634
0.03
635
0.02
0.07
636
637
0.02
0.07
638
0.20
641
0.14
642
0.05
643
644
0.02
1257
0.06
1258
0.05
0.04
1259
1260
0.02
1264
0.01
0.10
1265
1270
0.01
0.05
1271
0.04
1272
1273
0.06
0.11
1289
1306
0.02
0.07
1307
1308
0.08
0.07
1310
0.07
1311
1317
0.01
0.08
1323
0.09
1324
0.10
1325 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1504
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.14
1362
नरवर
रोनीजा
शिवपुरी
0.02
1418
0.11
1419
0.08
1422
0.15
1424
0.12
1425
0.16
1783
0.01
1805
0.01
1807
0.06
1811
0.15
1812
0.11
1813
0.09
1819
0.08
1820
1821
0.01
0.05
1822
0.06
1831
0.12
1827
1836
0.10
0.10
1846
0.13
1847
0.01
1848
0.14
1873
1875
0.02
0.12
1876
0.18
1877
0.09
1881
0.12
1908
0.12
1910
0.08
1911
0.14
1921
0.06
1924
1925
0.09
0.12
1970
0.10
1971
1974
0.01
0.01
1989
0.32
1994
2000
0.18
0.02
2005
0.11
2448 1505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
2449
0.07
रोनीजा
नरवर
शिवपुरी
0.07
2452
0.11
2453
0.02
2454
2455
0.10
2456
0.04
0.02
2457
2514
0.18
2519
0.05
0.03
2517
0.03
2518
2520
0.01
0.01
2539
0.08
2540
2541
0.14
0.08
2604
2607
0.02
0.06
2644
2645
0.03
0.01
2646
0.13
2649
0.07
2650
0.06
2651
0.01
2653
2672
0.02
2673
0.03
0.05
2674
0.05
2675
0.04
2676
0.10
2678
0.10
2688
2689
0.10
0.14
2690
0.03
2699
0.15
2702
9.43
150
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
1506
शिवपुरी , दिनांक 25 अप्रैल 2013
क्र. भू- अर्जन- 2012-13-614.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
खसरा नं.
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(2) नरवर
(3) दावरअली
(1) शिवपुरी
(4) 49 430/2
कुलयोग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) 0.15 0.35
(6) कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना, दांयी तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
(7) सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट नहर (लालपुर विकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.
0.50
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 25 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 17- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
(2) शमशाबाद
(1) विदिशा
(3) खुशालपुर नशरतगढ़ बरोदा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 11.219 10.279 2.626 योग .. 24.124
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) संजयसागर ( बाह) मध्यम परियोजना.
(5) भू अर्जन अधिकारी, शमशाबाद.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिला अध्यक्ष विदिशा/ भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी नटेरन के कार्यालय में किया जासकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 8 अप्रैल 2013
क्र. 780 - वाचक- प्र.क्र. 89- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
31.600
मोरानी
राजपुर
(1) बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर व मोरानी माईनर एवं भागसुर माईनर 2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 781 - वाचक- प्र.क्र . 90 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(4) 3.510
(3) बुदरा
राजपुर
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली वितरण शाखा नहर सिनगुन एवं उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1508
बड़वानी, दिनांक 17 अप्रैल 2013
क्र. 822 - वाचक- प्र.क्र . 92-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
11.600
सिनगुन
बड़वानी राजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली वितरण शाखा नहर सिनगुन एवं उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु .
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 823 - वाचक- प्र.क्र. 93-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
23.010
भामी
राजपुर
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.
शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी एवं भामी माईनर नहर 1 व भामी माईनर नहर 2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना , बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1509
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013
क्र. 949 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
0.050 (1) रीवा
(3) गभुआनी 125
सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु
कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 1 - अ 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कालम नं. ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
लटेरी
(1) विदिशा
(3) जालपुर
2.322 योग : 2.322
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , लटेरी
सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
1510
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013
प्र.क्र. 1 - अ 82 - वर्ष 2012-13- गाडरवारा- पत्र क्र. 23- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
पुरगवां
गाडरवारा
नरसिंहपुर
0.223 एवं 2000 वर्गफुट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सड़क निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 2 - अ 82 - वर्ष 2012-13- गाडरवारा- पत्र क्र. 23 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4) (2)
(1)
सिहोरा
गाडरवारा
नरसिंहपुर
0.195 एवं 5960 वर्गफुट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सड़क निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.
1511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
नरसिंहपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013
प्र.क्र. 8 - अ 82 - वर्ष 2012-13- भू- अर्जन- क्र. 280.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
15.209 नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
बंधी, प.ह.नं. 1/8 नं. बं. 361
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बंधी पिठेहरा जलाशय एवं उप नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 26 अप्रैल 2013
क्र. 4481 - भू- अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1) (2)
9.496 सारंगपुर
राजगढ़
2.000
गुलावता शेरपुरा
कुल: 11.496
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गुलावता तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण-1. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .
2. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कार्यालय , सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
1512
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 22 अप्रैल 2013
क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 587.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
0.15
20
(3) टोडा पिछोर
(2) पिछोर
(1) शिवपुरी
0.05
26
0.13
27/1
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.
27/2
0.22
महुअर मध्यम परियोजना की दायीं तट नहर की उपशाखा क्र. 4 एवं 5 के निर्माण कार्य हेतु.
0.40
54/मिन . 1
0.45
58
0.15
59/मिन 1
0.02
60
0.05
239
0.12
240
0.10
296
0.14
309
0.04
316/मिन. 1
0.19
316/मिन . 4
0.32
316/मिन . 5
0.01
318
0.12
320
0.02
336
352
0.42
0.13
0.10
353/1/1 मिन 355/मिन . 1
0.40
358
0.06
360/1
0.07
360/2
362
0.52
0.27
363
0.09
365/3/2
0.21
365/3/3
0.12
365/3/5 मिन .1
0.07
370 1513
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.05
582/3
0.07
0.07
0.17
594/मिन . 1
0.08
594/मिन. 2
0.02
580 588 599 600 0.15 601 0.05 0.02
893/मिन. 4
5.82
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील करेरा कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 588.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इस अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
0.08
2082
करैरा
(3) सिरसौना
(1) शिवपुरी
0.17
2084
2085
0.05
महुअर मध्यम परियोजना की दायीं तट नहर की टेल माइनर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.
2106
0.11
0.06
2108
0.01
2110/मिन 1
0.15
2111
0.22
2116
2118
0.01
0.10
2120
0.17
2124
0.07
2125/मिन 1
0.06
23125/मिन 2
1.26
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1514
क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 589.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके * द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(6)
(7)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.06
सलैया
करैरा
शिवपुरी
0.08
959 1077
0.19
1080/5
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी , जिला शिवपुरी म.प्र.
0.05
1084
0.10
1085
महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर की उपशाखा क्रमांक 5 एल , 6आर, 7आर, 8 एल , 9आर, 10 आर के निर्माण हेतु.
0.10
1086
1087
0.13
1106
0.11
0.15
1111
0.12
1156
1157
0.08
1159
0.06
0.06
1161
0.01
1162
0.11
1164
1206
0.05
0.08
1207
1208
0.01
0.08
1217
0.04
1218
0.07
1219
0.01
1221
1222
0.03
0.03
1224
0.01
1228
0.40
1236/1
0.21
1237
0.03
1238
0.01
1250
0.01
1283
0.18
1290
0.01
1291 1515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(5)
(6)
(7) (2)
(4)
(1)
(3)
1292
0.12
1294
0.04
0.09
1296
0.15
1297
0.01
1298
1306
0.14
0.02
1308
1309
0.14
0.11
1310
0.23
1344
0.07
1345/1
1349
0.26
0.06
1354
0.10
1355
0.13
1356
0.11
1360
0.04
1372
0.03
1374
0.04
1375/2
0.03
1376/1
1376/2
0.08
0.10
1378/1
1387
0.08
0.39
1389
1394
0.11
1395/मिन 1 0.10
0.02
1395/मिन 2
0.21
1401
0.06
1402
0.05
1403
0.01
1404
0.06
1406
0.14
1409
0.03
1410
0.04
1411
1412
0.05
0.01
1413
0.09
1460
0.02
1477/1
0.35
1477/2
1566
0.03 1516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
(4)
(5) (2)
(1)
(3)
0.01
1567
1609
0.09
1610
0.16
1611
0.01
1612
0.13
1616
0.11
1633
0.05
1711/2
0.12
0.01
1741
0.30
1742
1746
0.07
0.01
1778
0.08
1796
0.16
1797
1798
0.01
0.01
1800
0.02
1809
1812
0.12
0.05
1813
1814
0.02
1815
0.17
8.33
योग ..
(7)
(6)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 590.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)
(5) (2)
(4) (1)
(3)
0.14 करैरा बघरा साजौर 202/मि-1 शिवपुरी
0.20
202/मिन-2
0.28
202/मिन-3
0.02
204
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.
महुअर मध्यम परियोजना की दायीं तट नहर की उपशाखा क्रमांक एक एवं दो का निर्माण कार्य हेतु .
1517 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(5)
(6)
(7) (2)
(4)
(1)
(3)
205/मिन-2
0.09
0.13
206
207
0.44
219
0.15
0.02
220
221
0.25
312
0.01
0.15
435
436
0.40
0.15
438
0.06
445/मिन-2
0.02
452
0.09
453
0.14
455/1
455/2
0.04
470
0.03
0.11
471
0.12
607
608
0.08
1003/मिन-2
0.06
0.06
1003/मिन -3
0.06
1003/मिन-4
1004
0.08
1006
0.08
0.04
1010
1015
0.20
0.12
1018
0.17
1022
1023
0.03
4.02
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1518
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 005 - अ- 82 - वर्ष- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- झिरमिला करियापानी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.57 हेक्टर .
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.75
1621/2
निजी भूमि 1621/1
0.58
निजी भूमि
0.08
1623
निजी भूमि
0.53
1629
निजी भूमि
0.04
1637
निजी भूमि
0.08
1638
निजी भूमि 1640
0.12
निजी भूमि
0.12
1925
निजी भूमि
0.16
1645
निजी भूमि
0.24
1646
निजी भूमि 1672/2
0.40
निजी भूमि
0.40
1672/3
निजी भूमि
0.40
1672/4
निजी भूमि
0.40
1672/5
निजी भूमि
0.40
1672/6
निजी भूमि 1672/7
0.32
निजी भूमि
0.40
1672/8
निजी भूमि
0.80
1672/9
निजी भूमि
0.40
1672/10
निजी भूमि 1675
0.03
निजी भूमि
0.25
1676
निजी भूमि 1677
0.22
निजी भूमि 1678
0.22
निजी भूमि
0.05
1679
निजी भूमि 1680
0.02
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.15
1681
निजी भूमि 1682
0.10
निजी भूमि 1683
0.47
निजी भूमि 1684
0.03
निजी भूमि 1685
0.03
निजी भूमि
0.17
1686
निजी भूमि 1923.
0.36
निजी भूमि 1687
0.24
निजी भूमि
0.90
1741/6
निजी भूमि
1.00
1741/5
निजी भूमि
0.62
1919
निजी भूमि 1623/1958
0.09
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 11.57
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इमलिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 006- अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे गये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- सुडौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर .
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.01
1428
निजी भूमि
0.06
1429
निजी भूमि
0.02
1430
निजी भूमि 1437
0.05
निजी भूमि 1440/2
0.04
निजी भूमि
0.02
1441
निजी भूमि
0.20
कुल रकबा निजी भूमि 1519
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 007 - अ- 82-वर्ष- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे गये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- पडेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3) 269
0.01
निजी भूमि 695
0.04
निजी भूमि
0.02
743
निजी भूमि
0.01
1076
निजी भूमि
0.01
1095
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 008- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे गये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- पुरैना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.05
1456
निजी भूमि 1457
0.04
निजी भूमि
0.05
1458
निजी भूमि
0.04
2211
निजी भूमि 3328
0.01
निजी भूमि
0.25
3359
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.44
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 009- अ-82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे गये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- महिलवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टर .
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) खसरा नम्बर (1)
0.02
3128
निजी भूमि
0.10
3129
निजी भूमि
0.02
3130
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.14
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
1520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
प्र. क्र. 011 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- कचौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3) (1)
(2)
1912
0.02
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 013 - अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टर.
कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2) (3)
0.01
2365
निजी भूमि
0.10
2496
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.11
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 014- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-ठरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टर .
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
728/2
0.26
निजी भूमि 720/2
0.07
निजी भूमि 729
0.12
निजी भूमि
0.08
721
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 016 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(ग) ग्राम- गजन्दा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.99 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 369
0.01
निजी भूमि 1067
0.01
निजी भूमि 1070
0.02
निजी भूमि 1068
0.05
निजी भूमि 1071
0.02
निजी भूमि 1073
0.05
निजी भूमि 1075
0.08
निजी भूमि 1080
0.02
निजी भूमि 1090
0.02
निजी भूमि 1424
0.06
निजी भूमि
0.15
1687/2
निजी भूमि 1687/3
0.30
निजी भूमि 1687/4
0.15
निजी भूमि 1730
0.04
निजी भूमि 1755/1
0.58
निजी भूमि 1755/2
0.31
निजी भूमि 1755/3
0.05
निजी भूमि 1755/4
0.07
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.99
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गजन्दा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 024- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
1521 ( ग) ग्राम- लमतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 123
0.03
निजी भूमि 138
0.03
निजी भूमि 145
0.27
निजी भूमि
0.33
कुल रकबा निजी भूमि
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लमतरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 025 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
( ग) ग्राम- चकरभटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टर .
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 244
0.01
निजी भूमि 437
0.02
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि ... 0.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 028- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 1522
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- सिमराकलां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.440 हेक्टर .
कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(2)
0.060
1077/2/क/1
निजी भूमि 1070/1
0.060
निजी भूमि 368
0.080
निजी भूमि
0.090
317/1
निजी भूमि 367
0.030
निजी भूमि 363/1/क
0.040
निजी भूमि 361/2
0.010
निजी भूमि 362/2
0.160
निजी भूमि 266/1
0.010
निजी भूमि
0.050
361/3/क
निजी भूमि
0.020
359/1
निजी भूमि 358/1
0.040
निजी भूमि 349/1
0.050
निजी भूमि
0.030
346/1 /क
निजी भूमि 346/2/क
0.040
निजी भूमि
0.030
346/3/क
निजी भूमि 345
0.010
निजी भूमि 322/1/क
0.030
निजी भूमि 322/2/क
0.030
निजी भूमि 321/ 1 क
0.040
निजी भूमि
0.090
265/1
निजी भूमि 268
0.020
निजी भूमि 253/1
0.040
निजी भूमि 254/1
0.080
निजी भूमि 1111/2
0.090
निजी भूमि 1110
0.090
निजी भूमि 259/1
0.010
निजी भूमि
0.010
260/1
निजी भूमि 1115
0.100
निजी भूमि
1.440
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिमरा तालाब योज़ना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 034 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- सलैया फेरन सिंह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टर .
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.01
2303
निजी भूमि 2297
0.01
निजी भूमि 1001
0.01
निजी भूमि
0.03
1024
निजी भूमि 1035
0.01
निजी भूमि 2077
0.01
निजी भूमि 1932
0.01
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.09
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सलैया फेरन सिंह तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 036 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर भाग 1 ]
1523
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(ग ) ग्राम- मिहगुंवा तिलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टर .
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 638
0.04
निजी भूमि 639
0.03
निजी भूमि
0.04
2666
निजी भूमि 2567
0.05
निजी भूमि
0.05
1310
निजी भूमि 2569
0.05
निजी भूमि 2577
0.04
निजी भूमि
0.05
1148
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.35
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 037- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम-रैगुवां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टर.
खसरा
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 2271
0.02
निजी भूमि 2268
0.01
निजी भूमि 244
0.26
निजी भूमि
0.29
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रैगुवां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 038 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-रैगुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.140 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.200
12
निजी भूमि 72
0.090
निजी भूमि 73
0.050
निजी भूमि 65
0.050
निजी भूमि 66
0.040
निजी भूमि 64
0.020
निजी भूमि
0.180
125
निजी भूमि
0.020
67
निजी भूमि 74
0.150
निजी भूमि 130
0.050
निजी भूमि
0.030
129
निजी भूमि
0.070
110
निजी भूमि 175/1
0.120
निजी भूमि 176
0.100
निजी भूमि
0.260
694
निजी भूमि
0.020
827
निजी भूमि 815
0.100
निजी भूमि
0.100
830
निजी भूमि 814
0.120
निजी भूमि 817
0.080
निजी भूमि 819/2kh
0.080
निजी भूमि
0.020
114
निजी भूमि
0.040
133
निजी भूमि 818
0.080
निजी भूमि
0.030
111
निजी भूमि
0.040
112
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 2.140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
1524
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- गुनौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.458 हेक्टर.
खसरा
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.304
1423/1
निजी भूमि
0.304
1423/2
निजी भूमि
0.259
1425
निजी भूमि
0.129
1426
निजी भूमि
0.235
1357
निजी भूमि
0.065
1336
निजी भूमि
0.114
1337/1
निजी भूमि 1337/2
0.048
निजी भूमि
1.458
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुनौर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 045- अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग) ग्राम- किशनपाटन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टर .
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.10
858
निजी भूमि 523
0.20
निजी भूमि
0.30
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बघवारकलां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 125 - अ- 82- वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- मुढ़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.34 हेक्टर .
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1/1
0.18
निजी भूमि 1/2
0.80
निजी भूमि
0.80
1/3
निजी भूमि 2
0.45
निजी भूमि
0.31
3
निजी भूमि
0.10
4
निजी भूमि
0.09
5
निजी भूमि
0.11
6
निजी भूमि 7
1.03
निजी भूमि
0.18
8
निजी भूमि
0.14
9
निजी भूमि 10
0.21
निजी भूमि 11
0.42
निजी भूमि 12
0.17
निजी भूमि
0.15
13
निजी भूमि
0.15
14
निजी भूमि 1525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.07
15
निजी भूमि
0.20
16
निजी भूमि 17
0.23
निजी भूमि
0.28
18
निजी भूमि
0.20
19
निजी भूमि
1.72
20
निजी भूमि
0.57
21
निजी भूमि
0.14
22
निजी भूमि
0.14
23
निजी भूमि
0.50
7/24
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 9.34
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 127 - अ- 82-वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- गंजखाई हार ग्राम गंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टर .
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.23
700
निजी भूमि 701
0.09
निजी भूमि 702
0.09
निजी भूमि
0.10
703
निजी भूमि
0.31
705
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.82
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 128- अ-82 - वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- गुनौर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.390 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.030
1177
निजी भूमि
0.080
1176
निजी भूमि 1175
0.030
निजी भूमि 1174
0.040
निजी भूमि 1173
0.105
निजी भूमि
0.060
1167
निजी भूमि
0.405
1268
निजी भूमि
0.640
1269
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.390
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुनौर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 132 - अ- 82 - वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 1526
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम-द्वारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.680 हेक्टर.
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.800
4/1
निजी भूमि
0.800
4/2
निजी भूमि
0.800
4/3
निजी भूमि
0.280
20
निजी भूमि
2.680
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 152 - अ- 82- वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- ककरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.580 हेक्टर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.250
183/1
निजी भूमि
0.120
199/475/2
निजी भूमि 183/2
0.250
निजी भूमि 199/475/3
0.120
निजी भूमि 183/3
0.250
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.120
199/475/4
निजी भूमि 184/1
0.900
निजी भूमि 184/2
0.130
निजी भूमि
0.780
199/2
निजी भूमि
1.050
185/1
निजी भूमि
0.240
198
निजी भूमि
1.060
185/2
निजी भूमि
0.800
185/3
निजी भूमि
0.600
199/1
निजी भूमि 199/3
0.910
निजी भूमि
0.400
199/475/1
निजी भूमि
1.200
200
निजी भूमि
0.430
211
निजी भूमि
1.300
201
निजी भूमि
0.410
202
निजी भूमि
0.020
205
निजी भूमि 207
1.000
निजी भूमि
0.460
208
निजी भूमि
0.400
203
निजी भूमि 204
0.020
निजी भूमि
0.040
209/1
निजी भूमि 204/2
0.020
निजी भूमि
0.040
209/2
निजी भूमि
0.020
204/3
निजी भूमि
0.020
206
निजी भूमि 209/3
0.040
निजी भूमि 210
0.100
निजी भूमि 212/1
0.230
निजी भूमि 212/2
0.200
निजी भूमि
0.700
212/3
निजी भूमि
0.850
213/1
निजी भूमि
0.850
213/2
निजी भूमि
0.150
215
निजी भूमि 217/1
0.100
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 16.580
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 153 - अ- 82 -वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1527
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- मडवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-20.080 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1.000
303/1
निजी भूमि
0.160
303/2
निजी भूमि
0.320
304/1
निजी भूमि
0.300
311/1
निजी भूमि 304/2
0.310
निजी भूमि 311/2
0.300
निजी भूमि
0.300
311/3
निजी भूमि 305
0.460
निजी भूमि 307
0.280
निजी भूमि
0.240
308
निजी भूमि
1.000
314/1
निजी भूमि
1.600
314/2
निजी भूमि
1.200
315/1
निजी भूमि
1.570
315/2
निजी भूमि
1.000
317/1
निजी भूमि
0.600
319/1
निजी भूमि
1.000
317/2
निजी भूमि
0.190
318/1
निजी भूमि
0.400
321/1
निजी भूमि
0.200
328/1
निजी भूमि
1.450
318/2
निजी भूमि
1.260
320
निजी भूमि
1.080
322
निजी भूमि
0.400
319/2
निजी भूमि
0.400
321/2
निजी भूमि
0.250
328/2
निजी भूमि
0.400
321/3
निजी भूमि
0.200
328
निजी भूमि
0.400
321/4
निजी भूमि
0.250
328/4
निजी भूमि
1.000
334/1
निजी भूमि
0.200
334/2
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.100
334/3
निजी भूमि
0.100
335/1
निजी भूमि
0,060
335/2
निजी भूमि
0.100
337
निजी भूमि
20.080
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिल्हा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 158- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- खम्हरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.17 हेक्टर .
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.010
1471
निजी भूमि 1472
0.160
निजी भूमि
0.050
1473
निजी भूमि
0.120
1474
निजी भूमि
0.080
1418
निजी भूमि
0.120
1421
निजी भूमि
0.054
1420/1
निजी भूमि
0.110
1422
निजी भूमि
0.090
1423
निजी भूमि
0.060
1424
निजी भूमि
0.060
1425
निजी भूमि
0.090
1434
निजी भूमि
0.060
1420/2
निजी भूमि
0.012
1415
निजी भूमि
0.030
1417
निजी भूमि
0.130
1426
निजी भूमि
0.060
1427
निजी भूमि
0.260
1428/2
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1528
(3)
(2)
(1)
0.130
1433
निजी भूमि
0.100
1435
निजी भूमि
0.050
1436/2
निजी भूमि
0.230
1428/1
निजी भूमि
0.060
1431
निजी भूमि
0.060
1432
निजी भूमि
0.040
1436/1
निजी भूमि
0.110
1437
निजी भूमि
0.050
1438
निजी भूमि
0.070
1440
निजी भूमि
0.080
1441
निजी भूमि
0.110
1442
निजी भूमि
0.120
1443
निजी भूमि
0.070
1444
निजी भूमि
0.080
1445
निजी भूमि
0.080
1446
निजी भूमि
0.070
1439
निजी भूमि
0.070
1447
निजी भूमि
0.012
1448
निजी भूमि 1449
निजी भूमि
0.022 कुल रकबा निजी भूमि 3.17
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खम्हरिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 162 - अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- लमतरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.53 हेक्टर.
खसरा
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.03
1285
निजी भूमि
0.02
1286
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.01
1293
निजी भूमि
0.19
1295
निजी भूमि
0.09
4171
निजी भूमि
0.71
4193
निजी भूमि
0.40
1296/2
निजी भूमि
0.87
1297
निजी भूमि
0.12
1298
निजी भूमि
0.09
4150
निजी भूमि 1302
0.02
निजी भूमि
0.09
1303
निजी भूमि
0.05
4148
निजी भूमि
0.08
4149
निजी भूमि
0.06
4151
निजी भूमि
0.15
4152
निजी भूमि
0.48
4170/2
निजी भूमि
1.00
4170/3
निजी भूमि
0.01
4179
निजी भूमि
0.05
4189
निजी भूमि 4190
0.03
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि 4191
0.12
4192
निजी भूमि
0.53
निजी भूमि 4195/1
4195/2
0.27
निजी भूमि 4196
निजी भूमि
0.02 कुल रकबा निजी भूमि 5.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 167- अ- 82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-पौसी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-31.62 हेक्टर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर
(3) (1)
(2)
0.50
199/2
निजी भूमि
0.20
258/2
निजी भूमि
0.24
202
निजी भूमि 1529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
203
0.66
निजी भूमि
0.18
204
निजी भूमि
0.18
211
निजी भूमि
0.27
209
निजी भूमि
0.16
210
निजी भूमि
0.24
212
निजी भूमि
0.39
213
निजी भूमि
0.21
214
निजी भूमि
0.27
215
निजी भूमि 216
0.35
निजी भूमि 217
0.31
निजी भूमि 218
0.80
निजी भूमि
0.04
219
निजी भूमि
0.05
220
निजी भूमि 226
0.11
निजी भूमि
0.10
234/2
निजी भूमि 221
0.19
निजी भूमि
0.10
224
निजी भूमि
0.09
225
निजी भूमि
0.20
227
निजी भूमि
0.20
229
निजी भूमि 230
0.09
निजी भूमि
0.19
231
निजी भूमि 222
0.37
निजी भूमि
0.10
223
निजी भूमि
0.25
228
निजी भूमि 232
0.26
निजी भूमि
0.07
233
निजी भूमि
0.66
234/1
निजी भूमि
0.06
253
निजी भूमि
0.31
237/2
निजी भूमि
0.14
240
निजी भूमि 241
0.06
निजी भूमि
0.15
242
निजी भूमि
0.20
243/4
निजी भूमि
1.20
243/2
निजी भूमि
1.20
243/3
निजी भूमि 244
0.68
निजी भूमि
0.53
246
निजी भूमि
0.63
245
निजी भूमि
0.29
247
निजी भूमि 317
0.11
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि 318
0.20
319
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.15
322
निजी भूमि
0.81
250/2
निजी भूमि
0.87
252
निजी भूमि
0.07
255
निजी भूमि
0.17
256
निजी भूमि
0.53
259
निजी भूमि
0.40
260
निजी भूमि
0.06
257
निजी भूमि
0.15
261
निजी भूमि
0.62
263
निजी भूमि
0.30
264/2
निजी भूमि
0.52
264/3
निजी भूमि
0.13
264/4
निजी भूमि
0.11
265
निजी भूमि
0.08
266
निजी भूमि
0.09
267
निजी भूमि
0.15
268
निजी भूमि
0.12
269
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि 270
0.41
271/3
निजी भूमि
1.00
271/2
निजी भूमि
1.60
271/4
निजी भूमि
0.50
814/2
निजी भूमि 273
1.58
निजी भूमि
0.12
305
निजी भूमि
0.28
306
निजी भूमि
0.28
307
निजी भूमि
0.66
308
निजी भूमि
0.06
807
निजी भूमि
1.00
309/2
निजी भूमि
0.16
315
निजी भूमि 248/1446
0.29
निजी भूमि
0.14
316
निजी भूमि
0.18
323
निजी भूमि
0.16
324
निजी भूमि 329
0.69
निजी भूमि 330
0.34
निजी भूमि
0.21
331
निजी भूमि
0.21
332
निजी भूमि 321
0.19
निजी भूमि
0.53
805/1
निजी भूमि
1.00
805/2
निजी भूमि
0.26
813
निजी भूमि
0.06
333
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1530
(3)
(2)
(1)
0.30
206
निजी भूमि 804
0.07
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 31.62
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पौसी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 226 - अ- 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
( ग ) ग्राम- माधवपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.09
28/1
निजी भूमि
0.08
29
निजी भूमि
0.03
56
निजी भूमि
0.02
55
निजी भूमि
0.02
30/1
निजी भूमि
0.01
51
निजी भूमि
0.08
68/2
निजी भूमि
0.08
47
निजी भूमि
0.02
46/1
निजी भूमि
0.05
46/2
निजी भूमि
0.02
52
निजी भूमि
0.05
54
निजी भूमि
0.05
53
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.60
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 220 - अ - 82-2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- महुआडाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.477 हेक्टर .
खसरा
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.030
250
निजी भूमि
0.067
255
निजी भूमि
0.090
256
निजी भूमि
0.072
257
निजी भूमि
0.039
258
निजी भूमि
0.010
260/2
निजी भूमि 261
0.048
निजी भूमि
0.020
262
निजी भूमि
0.005
263
निजी भूमि
0.110
264
निजी भूमि
0.072
266/2
निजी भूमि
0.050
273
निजी भूमि
0.090
343/2
निजी भूमि 363/1
निजी भूमि
0.168
363/2
निजी भूमि 360
0.168
निजी भूमि
0.072
निजी भूमि 354/2
0.050
354/3
निजी भूमि
0,048
358/1
निजी भूमि
0.080
358/2
निजी भूमि 358/3
0.048
निजी भूमि
0.072
358/4
निजी भूमि 358/7
0.048
निजी भूमि
0.020
272
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.477
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
1531
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 221 - अ- 82-2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम-रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टर .
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.090
1100/1
निजी भूमि
0.005
1180
निजी भूमि
0.036
1175
निजी भूमि
0.010
1295
निजी भूमि
0.055
1291/1
निजी भूमि
0.020
1303
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.216
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढासन व्यपवर्तन सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 222 - अ - 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-सिरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टर.
खसरा
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.035
2722
निजी भूमि
0.020
683
निजी भूमि
0.045
681
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .0.100
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 224- अ- 82-2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
( ग) ग्राम- मझगवांशेख
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.138 हेक्टर .
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.138
362
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.138
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1532
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
कार्यालय, कलेक्टर , जिला अलीराजपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
अलीराजपुर , दिनांक 16 अप्रैल 2013
क्र. भू-अर्जन- 2013-419-प्र. क्र. 02-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला -अलीराजपुर ( म.प्र. )
(ख) तहसील- चंद्रशेखर आजाद नगर
(ग ) ग्राम-सेजावाडा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.35 हेक्टर .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
0.18
31 पैकी
0.21
32पैकी
0.25
54पैकी
0.08
35
0.22
98 पैकी
0.10
36 पैकी
0.05
52
0.04
37
0.07
53
0.04
38
0.15
96 पैकी
0.17
101 पैकी
0.19
102पैकी
0.06
103/1/1
0.20 103/2 पैकी
0.35
149 पैकी
0.03
278 पैकी
0.03
288 पैकी
0.04 306 पैकी
0.05
386
(2)
(1)
0.10
279
280
0.09
0.32
281
0.18
285
0.03
289 पैकी
0.15
295
0.03
282
0.04
283 पैकी
0.04
290 पैकी
0.10
284पैकी
0.13
293 पैकी
0.03
287 पैकी
0.15
292पैकी
0.14
294
387
0.30
0.20
307
0.56
309
0.20
314 पैकी
0.25
375
0.06
382
0.10
384
0.15
310 पैकी
0.15
340
0.10
377
379
0.03
0.06
383
0.40
316 पैकी
0.81
339 पैकी
0.08
376
380 पैकी
0.06
0.016
373
0.06
676/1
0.24
678
0.22
688
0.08
690
0.06
676/2 पैकी
689
0.24
752/1 पैकी
0.05
677
0.17
0.27
679
0.05
680
0.05
682/2
0.06
682/1
0.07
684 1533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.03
772/2 पैकी
0.20
769 पैकी
0.10
775/2
0.03
772/1 पैकी
0.28
775/1
0.05
776
0.21
781
0.12
785 पैकी
10.35
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- सेजावाड़ा सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मन्दसौर , दिनांक 18 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 06 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- सुवासरा
(ग) ग्राम- देवरिया विजय
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.50 हेक्टर .
( i ) डूब क्षेत्र
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.28
233
0.08
234
0.70
232
0.33
128/17
0.03
128/16
0.50
128/2
0.50
128/3
0.50
128/4
128/5
0.46
0.23
128/6
0.10
128/7
0.34
131
225
0.04
227
0.02
( ii ) नहर कार्य
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.05
128/16
0.07
128/15
0.06
128/14
0.07
128/13
0.06
128/12
128/11
0.08
योग 4.50
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देवरिया विजय तालाब डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीतामऊ जिला मन्दसौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 07 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 1534
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख ) तहसील- सीतामउ
(ग ) ग्राम- करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.65 हेक्टर.
( i ) डूब क्षेत्र
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.41
23
48/1
0.50
0.50
48/2
22
0.16
59
0.94
50
0.04 47
0.95
0.04 46
0.14
173
0.14
174
0.03
175
107
0.03
0.02 106
0.45
91
0.22 92/1
92/2
0.68
0.60 43
0.32 42
25
0.11
93
2.88
योग .. 9.16 ( ii ) नहर कार्य
सर्वे नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.09 107
0.06 109
(1)
(2)
115
0.04
0.08
102
0.10
101
121
0.03
0.04
144
0.05
146
योग .. 0.49
महायोग .. 9.65
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीतामउ, जिला मन्दसौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 9- अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - मन्दसौर
(ख) तहसील- सीतामउ
(ग) ग्राम- चिकली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.52 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में ) (2)
सर्वे नम्बर (1)
0.02
260
363
0.21
0.16
381
0.38
375
0.23
372,373
0.05
355
0.09
304
0.03
303
0.08
305
0.01
434 भाग 1 ]
1535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
(2) (1)
0.03 428
430
0.02
0.01 326
0.01 327
336
0.24 338
0.57
0.03 342
321
0.32
0.24 318, 319
317
0.31
1.01 183
180
0.10
0.72 179/2
0.01 174/2
0.07 201
0.07 206/3
210
0.03
0.03 214
0.02 213
0.32 212
1.20 211
231/1 , 231/2
0.99 231/3
0.25 233
0.25 234
0.22 235
236
0.22 237
0.20
0.20 238
0.12 239
240
0.12
0.12 241
242
0.03 243
0.05
0.12 244
0.51 245
0.05 246
0.19 268
0.19 269
270
0.43 271
0.21 (1)
(2)
0.04
272
0.17
273
275
0.43
020
276
365
0.26
366
0.21
0.25
285
0.05
286
0.28
287
0.10
284/1
0.10
284/2
0.04
284/3
264
0.20
0.52
265/1
265/2
0.36
0.31
265/3
379
0.29
0.13
380
0.10
376
377
0.10
0.02'
371
267
1.04
277
0.28
278
0.16
0.21
279
0.09
281/1
281/2
0.10
269
0.39
361
0.19
362
0.13
0.24
364/1
0.24
364/2
0.40
300/1
0.40
300/2
0.40
300/3
0.36
301
0.26
302
354
0.22
0.09
306
307
0.09
308
0.09 1536
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(2) (1)
0.07 310/1
0.07 310/2
0.04 309/1
0.5 309/2
0.43 313
0.20 298
292
1.35
0.17 291
0.19 297
0.32 315
314
0.30 320
0.06 316
0.08
0.48 294/1
0.48 294/2
0.20 294/3
0.48 294/4
0.20 294/5
0.09 185
186
0.48
0.54 187
0.54 188
0.26 189/1
0.25 189/2
0.54 193
0.31 195
0.52 194
0.30 174/3
204/1
0.69
0.70 204/2
2.42 203
0.50 255/2
0.50 255/3
0.70 251
1.24 299/1
1.36 299/2
0.20 299/3
0.31 293/1
0.31 293/1/2
393/2
0.25
0.20 295
(2)
(1)
0.21
296
0.30
191
0.50
262/2
262/3
0.50
0.50
262/4
0.50
262/5
0.50
262/6
262/7
0.42
262/8
0.08
0.50
252/1
0.50
252/2
252/4
0.50
0.50
252/5
0.50
250/1
0.50
250/2
योग . .45.52
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेत.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सीतामऊ जिला मन्दसौर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहर ) बड़वानी ( म. प्र. )
बड़वानी , दिनांक 18 अप्रैल 2013
क्र. 525 - भू.अ. नहर - 2013 - शुद्धि- पत्र. कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी, जिला बड़वानी, की उद्घोषणा क्रमांक 391- भू-अर्जन- नहर -2013 बड़वानी , दिनांक 19 फरवरी 2013 , प्रकरण क्रमांक 43-अ-82-2011-12, ग्राम साकड़ ( तहसील- अंजड़ ) , जिला- बड़वानी की धारा 6 का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में प्रकाशन दिनांक 15 मार्च 2013 में पृष्ठ क्रमांक 902 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश खसरा नम्बर 32 /4 /ङ पैकि रकबा 0.065 हेक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 32 /ङ पैकि. रकबा 0.065 हैक्टर प्रकाशित हो गया है. जिसे संशोधित कर खसरा नम्बर 32/4/ङ पैकि रकबा 0.065 हेक्टर पढ़ा जावे.
जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी.
1537
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग देवास, दिनांक 12 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- देवास
( ख ) तहसील- टोंकखुर्द
(ग ) ग्राम - लसुडिया कुलमी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर
खसरा नंबर
डूब का रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.11
622 625
0.19 योग. 0.30
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लसुडिया कुलमी तालाब की नहर निर्माण होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 12 अप्रैल 2013
क्र. भूमि संपादन- 2013-2594.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग ) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1256.44 वर्गमीटर.
भूमिस्वामी
अर्जित रकबा (वर्गमीटर में)
(2)
(1)
166.53 वर्गमीटर निर्मित मकान 1. शारदा पति प्रसन्न चतुवेदी
120.37 वर्गमीटर निर्मित मकान 2. श्रीधर अरविंद निशिकांत गणेश परचुरे
85.55 वर्गमीटर निर्मित मकान 3. आशीष पिता चन्द्रशेखर शर्मा
154.16 वर्गमीटर निर्मित मकान 4. श्री विनायक तेलंग
249.6 वर्गमीटर निर्मित मकान 5. श्री साई फाउंडेशन
78.6 वर्गमीटर निर्मित मकान 6. प्रकाश पिता जी. व्ही.
रांगणेकर
85.12 वर्गमीटर निर्मित मकान 7. आधार पिता उल्लास गंधे
52 वर्गमीटर निर्मित मकान 8. आधार पिता उल्लास गंधे
102.25 वर्गमीटर निर्मित मकान 9. विशाला पिता नारायण राव संध्या पिता दिलीश कुमार
162.25 वर्गमीटर निर्मित मकान 10. सुशीला टिकेकर
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- श्री महाकाल मंदिर प्रांगण के सामने स्थित भवनों का अधिग्रहण.
(3) भूमि अर्जन का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013
प्र. क्र.अ- 82 - भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 1538
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग ) नगर/ग्राम- गहरवार ( पूरक )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.130 हेक्टेयर
भूमि का खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
436
0.100
2564
2570
0.680 0.350 1.130
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 15 अप्रैल 2013
प. क्र.क भू- अर्जन- तेंदूखेड़ा-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील - जबेरा
( ग ) नगर/ ग्राम- कांटी , बिछिया , बम्हौरी सिंगौरगढ़ (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.17 हेक्टेयर
ग्राम-कांटी
परिसम्पत्ति खसरा नंबर
रकबा (हे. में )
(3)
(2)
(1)
173
मकान
0.20
159
161
0.15
कुआं, मकान
0.22
281
160/1
0.10
162/5
0.16
171
0.05
280
0.22
1.10
योग :
ग्राम-बिछिया
खसरा नंबर
परिसम्पत्ति
रकबा (हे. में)
(3) (1)
(2)
110/1
बोर 134
0.07
0.07
योग :
1.17
कुल रकबा :
ग्राम- बम्हौरी सिंगौरगढ़
परिसम्पत्ति खसरा नंबर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
(3) 23/1
बोर योग :
कुल रकबा : 1.17
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - जबेरा बायपास निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1539
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 15 अप्रैल 2013
क्र. 876- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- सहिजना
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर. (अतिरिक्त रकबा)
खसरा नंबर
(1)
573/2
0.057
573/4
अर्जित रकबा ( हे. में ) (2) 0.032 योग. 0.089
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 878 - भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- शिवपुरवा 601
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर.
(अतिरिक्त रकबा)
अर्जित रकबा ( हे. में ) (2) 0.30
खसरा नंबर (1) 434/1 434/2
0.30 योग. 0.60
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 947 - भू-अर्जन- कार्य- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बड़ौवा कोठार
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.784 हेक्टेयर
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
शासकीय भूमि ( हे . में )
अशासकीय भूमि ( हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.088
645
0.240
642
639
0.176
0.336
626
630
0.176
0.104
627
0.397
39
38
0.237
0.179
36
37
0.004
0.218
23
5
0.119
6
0.054 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1540
(2)
(3)
(1)
4
0.103
0.070
3
0.004
25
0.128
897
0.004
999
0.147
2
योग : 2.784
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बड़ौवा माइनर नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 18 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग) नगर/ग्राम- हीरापुर
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.26 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे . में ) सर्वे नम्बर
(2)
(1)
450/10
0.13
0.14
450/11
0.13
450/12
0.13
450/13
[भाग 1
(2)
(1)
0.13
450/15
0.14
450/16
0.10
450/17
0.05
451
452
0.31
1.26
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजनना की उपशाखा क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 04-2012-2013-अ- 82- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग ) नगर/ग्राम - तिंधारी
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 14.78 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.09
880
0.01
915
0.29
916
0.20
917
0.18
920
0.04
921
0.25
952/1
0.28
952/2
0.03
954/1
0.09
954/2
0.20
955
0.08
957
0.30
958/1
0.47
961
0.16
963 1541
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.19 964
0.01 969
1.03 970
0.01 971
0.01 1011
0.25 1013
0.51 1017/1
0.37 1017/2
0.03 1023
0.47 1024
0.01 1025
0.03 1192
0.30 1195
0.01 1196
0.01 1197
0.12 1199
1200
0.02
0.13 1201
0.02 1202
0.03 1203
0.01 1204
0.03 1205
0.26 1209
0.25 1218
0.15 1219
0.02 1221
0.32 1240
0.24 1242/1
0.34 1242/3
0.25 1245
1260
0.11
0.22 1264
0.01 1265
0.07 1840/1
0.03 1840/2752
0.06 1842/2
0.05 1843
0.16 1845
0.01 1846
0.35 1854/1
0.03 1854/3
0.29 1858
0.25 1867
0.38 1868
0.05 1872
0.09 1874
(2)
(1)
1878
0.35
1884/2
0.15
1885/2
0.13
0.16
1886
0.03
1888
0.17
1947
0.07
2183
0.15
2184
0.02
2185
0.02
2188
0.20
2189
0.13
2190
0.04
2215
0.09
2217
0.40
2287
0.28
2289/1
0.16
2289/2
0.03
2320
0.10
2321
2322/1
0.06
0.07
2322/2
0.01
2323
0.03
2335/1
0.02
2335/2
0.05
2336/1
2336/2
0.08
0.12
2337/1
2337/2
0.13
0.13
2345
0.26
2346
0.02
2347
0.10
2351
0.05
2352
0.03
2353
0.01
2354
0.14
2355
0.04
2356
0.02
2358
2359
0.02
0.14
2363/2
0.04
2364/1
2364/2
0.05
0.06
2364/3
2364/4
0.03
0.10
2365
0.03
2366
14.78
योग 1542
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र . 05-2012-2013-अ- 82- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग ) नगर/ ग्राम- दुल्हई
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-2.94 हेक्टेयर सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
0.06
678
0.06
679
0.12
680
0.10
681
0.16
692
0.06
695
0.01
713
0.01
716
0.07
1042
0.06
1046
0.02
1047
0.26
1050
0.15
1051
0.10
1060
0.05
1074/1
0.03
1075/1
0.06
1075/2
0.08
1076
0.10
1077
0.07
1083
0.01
1084
1084/2185
0.03
0.02
1094/1
(2)
(1)
0.26
1095
0.05
1325
0.08
1479
0.08
1515
0.11
1521
0.15
1522
0.20
1526
0.04
1539
0.04
1540/1
0.03
1540/2
0.03
1540/3
1627
0.12
0.06
1628
2.94
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 3 एवं 4 के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06-2012-2013-अ- 82- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पदं ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग ) नगर/ग्राम-रैपुरा
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -0.73 हेक्टेयर सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
6
0.01
0.01
7
0.05
9/1
11
0.05
0.04
12
0.03
13
0.06
14 1543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.01
17/1
0.01
46/1
0.06
46/2
0.03
46/3
0.14
47
0.02
48
0.01
68
0.01
424
0.19
424/433
0.73
कुल रकबा :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 5 एवं 6 के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 07-2012-2013-अ-82- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग) नगर/ ग्राम-नावली
( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-2.28 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.10
188
0.01
189
0.04
190
0.04
192
0.09
193
0.05
194
0.02
195
0.02
196
0.01
197
0.01
198
(2)
(1)
0.05
199
200
0.05
201
0.04
0.01
203
204
0.06
0.01
205
0.06
206
0.05
207
0.07
209
0.09
215
0.07
216
0.01
217
0.05
218
219
0.02
0.03
302
303
0.03
0.04
304
0.05
305
0.03
306
0.01
308
324
0.07
0.03
325
0.05
326
0.04
327
0.05
328
0.06
329
0.03
330
0.04
331
0.10
369
0.09
373
0.05
374
0.06
375
0.01
376
0.07
455
0.04
456
0.09
470/1
0.05
471
472
0.11
0.02
491
2.28
कुल रकबा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 1 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1544
प्र. क्र. 08-2012-2013-अ- 82- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग ) नगर/ग्राम- नयाखेडा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-2.68 हेक्टेयर सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ), (2)
(1)
0.15
2
0.07
4
0.20
5/2
0.01
238
0.02
239
0.19
246
0.23
247
0.13
248
0.01
249
0.12
258
0.01
259/1
0.01
259/2
0.06
260
0.05
327
0.07
329/1
0.02
330
0.02
331
0.02
332
0.03
333
0.10
334
0.01
335
0.02
822
0.14
823
0.09
829/1
0.05
830
831
0.10
0.03
833
0.06
848
(2)
(1)
0.06
849
0.01
850
0.08
851
0.05
854/2
0.06
854/3
0.03
856/3
0.01
870
0.01
871
872
0.02
0.03
873
0.01
874
0.26
877
0.03
882
2.68
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्रमांक 6 एवं 7 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण - भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 10-2012-13-अ-82 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग) नगर/ग्राम - केंडर
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.02
382
0.07
383
0.01
401
0.07
402
403
0.07 1545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.04
404
0.03
405
0.02
406
407
0.01
0.10
408
0.04
410
0.01
416
417
0.02
0.01
418
कुल रकबा 0.52
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्रमांक 7 नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है .
शिवपुरी, दिनांक 22 अप्रैल 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन-586 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ग्राम- बरौंदी
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.05 हेक्टेयर सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.08
72
0.12
74
0.12
76
0.03
77
0.02
338
0.09
339
0.05
341
364
0.08
0.16
365/1/1
0.16
367
(1)
(2)
0.04
369
0.20
370
0.10
371
0.10
372
0.10
373
0.04
374
0.09
396
0.05
397
0.19
398/1
0.05
399/मिन-1
0.12
399/मिन-2
0.06
420
0.12
421
0.12
424/2
435
0.10
0.09
470
0.08
474
0.03
482
0.03
485
0.13
487
0.06
489
0.05
659
0.01
660
0.01
661/1
0.03
681
0.12
682
0.02
685
कुल रकबा 3.05
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 591.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2013
1546
(ग ) नगर/ ग्राम-मामोनी खुर्द
( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.19
213
0.15
214
0.10
227/मिन -1
0.07
585/मिन-1
0.22
592/1
0.18
593/मिन-2
0.04
612/मिन-1
0.95 कुल रकबा :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-592 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग ) नगर/ ग्राम-मामोनी कला
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -0.74 हेक्टेयर सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.10
471/मिन-2
0.12
473/मिन-1
0.07
475
0.26
528
0.08
539
541
0.11 कुल रकबा 0.74
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण - भू- अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी , दिनांक 24 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 09-2012-13 -अ- 82-378.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग) नगर/ग्राम-मनपुरा
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.67 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.42
615
0.04
617
0.16
618
645
0.03
0.02
704
0.67 कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 6 एवं 7 के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 22 अप्रैल 2013
क्र. 3809 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 1547
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मई 2013
भाग 1 ]
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील - परसवाड़ा
(ग ) ग्राम- परसवाड़ा, प.ह.नं. 02
(घ ) क्षेत्रफल-0.409 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
369 438
0.065 0.334 0.409
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बैहर- परसवाड़ा- लामता मार्ग के कि.मी. 29/8 में गर्डर नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण सेतु निर्माण उप संभाग , बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इटारसी, दिनांक 24 अप्रैल 2013
क्र. 7332- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- होशंगाबाद
(ख ) तहसील - इटारसी
(ग ) ग्राम- रैसलपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.368 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
388/4, 389/3 402/2
0.348 0.020 0.348
योग :
(2 ) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 0.368 हेक्टेयर.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है (4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 7334- भू- अर्जन-2013. -चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- होशंगाबाद
(ख) तहसील - इटारसी
(ग) ग्राम- सोनासांवरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.242 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.133
73/2
0.060
78/2
0.056
79
0.101
62
0.010
89/1
0.232
51/1
0.112
54/1
0.136
73/6
0.064
0.068
80/2, 83/2 78/1
0.098
86
0.012
89/2
0.160
50/1 , 49/1
(2 ) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 1.242 हेक्टेयर.
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है (4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.