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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 17 May 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
20
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-05-17.20.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2013- वैशाख 27, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

क्र. एफ 1 ( ए) 85-1999- ब-2-दो.- श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे पुलिस , महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 27 मई 2013 से 7 जून 2013 तक, बारह दिवस का अर्जित अवकाश 25, 26 मई 2013 एवं 08 , 09 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल , जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 53-2003- ब- 2- दो. श्री आर . के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश , 11 , 12,18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

1661

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .

1662

( 2 ) श्री आर. के . शिवहरे, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आर. के . शिवहरे , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 154-1993- ब- 2-दो. श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिवस, अर्जित अवकाश , दिनांक 11,12,18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत जिम कार्बेट ( उत्तराखंड ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

स्वयं

1. श्री डी. श्रीनिवास राव

पत्नी

2. श्रीमती डी. सुचरिता

3. डी. सोहन

पुत्र

पुत्री

4. डी. सिन्दुजा

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता (जी) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 97-2005- ब- 2- दो. श्री आर. एस. उईके, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर को दिनांक 1 से 10 मई 13 तक, दस दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 11,12 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. एस . उईके, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. उईके, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आर. एस. उईके, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. एस. उईके, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. उईके, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

1663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 4 मई 2013

क्र. एफ 1 (ए) 54-2000- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जनवरी 2013 द्वारा श्री के. एस. राठौर, भापुसे , को दिनांक 14 से 28 जनवरी 2013 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 12 , 13 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

श्री के. एस. राठौर , भापुसे , द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 से 28 जनवरी 13 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृति संबंधी उक्त आदेश निरस्त किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 6 मई 2013

क्र . 1 (ए ) 330-1985- ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री डी. एम . मित्रा, भापुसे, प्रमुख सलाहकार राज्य योजना आयोग , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 9 मार्च 2012 से 30 जून 2012 तक, कुल एक सौ चौदह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दो सौ अट्ठाईस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह. चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिए निकेत उद्योग लिमिटेड छिन्दवाड़ा को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि " एक वर्ष " के लिए बढ़ाई जाये.

(2 ) अतएव मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम अधिनियम, 1978 ( विशेष उपबंध ) (क्रमांक 32 सन् 1978 ) की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वाराः- ( 1 ) अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह, दिनांक 16 फरवरी 2010 की प्रवर्तक कालावधि के दिनांक 1 अप्रैल 2009 से और एक वर्ष की कालावधि के लिये बढ़ाती है , और

उक्त प्रयोजन के लिये अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा -2 में शब्द एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ - 10-13-04- बी- ग्यारह.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह , दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

Bhopal , the 30th April 2013

No. - F.10-13-04 - B - XI.- WHEREAS , the State Government is satisfied that the purpose for which relief was given to NIKET UDYAG LTD . CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) , still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief undertaking for a further period of one year .

NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred by the proviso to Section- 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram ( Vishesh Upabandh ) Sanshodan Act , 1978 ( No. 32 of 1978 ) , the State Government hereby:-

1. Extends the period of operation of the Notification No. F. 10-13-04- B -XI , dated 16th Fabruary 2010 for a further period of one year from 1stApril 2009 .

1664

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

and

2. Make the following amendments in the said Notification for the said purpose :-

AMENDMENT

In the said notification in paragraph 2 for the words "One year " the words " two years " shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. S. SOLANKI , Dy. Secy.

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह . चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिए निकेत उद्योग लिमिटेड छिन्दवाड़ा को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि " एक वर्ष " के लिए बढ़ाई जाये.

(2) अतएव , मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम अधिनियम, 1978 (विशेष उपबंध ) ( क्रमांक 32 सन् 1978 ) की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा :-

( 1 ) अधिसूचना क्रमांक ए- 10-13-04- बी- ग्यारह, दिनांक 16 फरवरी 2010 की प्रवर्तक कालावधि के दिनांक 1 अप्रैल 2010 से और एक वर्ष की कालावधि के लिये बढ़ाती है, और

उक्त प्रयोजन के लिये अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा -2 में शब्द एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष प्रतिस्थापित किया जावे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना

[ भाग 1 क्रमांक एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह , दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

Bhopal , the 30th April 2013

No. -F.10-13-04- B - XI .- WHEREAS , the State Government is satisfied that the purpose for which relief was given to NIKET UDYAG LTD . CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) , still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief undertaking for a further period of one year .

NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by the proviso to Section - 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram ( Vishesh Upabandh ) Sanshodan Act , 1978 (No. 32 of 1978) , the State Government hereby:-

1. Extends the period of operation of the Notification No. F. 10-13-04- B -XI , dated 16th Fabruary 2010 for a further period of one year from 1st April 2010 .

and

2. Make the following amendments in the said Notification for the said purpose :-

AMENDMENT

In the said notification in paragraph 2 for the words "One year " the words " three years " shall be substituted .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. S. SOLANKI , Dy . Secy .

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह. चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिए निकेत उद्योग लिमिटेड छिन्दवाड़ा को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि " एक वर्ष " के लिए बढ़ाई जाये.

1665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(2) अतएव , मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम अधिनियम , 1978 (विशेष उपबंध ) ( क्रमांक 32 सन् 1978 ) की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा : -

( 1 ) अधिसूचना क्रमांक एफ-10-13-04-बी- ग्यारह, दिनांक 16 फरवरी 2010 की प्रवर्तक कालावधि के दिनांक 1 अप्रैल 2011 से और एक वर्ष की कालावधि के लिये बढ़ाती है, और

उक्त प्रयोजन के लिये अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा -2 में शब्द एक वर्ष के स्थान पर चार वर्ष प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-13-04- बी- ग्यारह , दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

Bhopal , the 30th April 2013

No. - F.10-13-04- В- ХІ .- WHEREAS , the State Government is satisfied that the purpose for which relief was given to NIKET UDYAG LTD . CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) , still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief undertaking for a further period of one year .

NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by the proviso to Section - 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram ( Vishesh Upabandh ) Sanshodan Act , 1978 (No. 32 of 1978 ) , the State Government hereby:-

1. Extends the period of operation of the Notification No. F. 10-13-04- B - XI , dated 16th Fabruary 2010 for a further period of one year from 1st April 2011.

and

2. Make the following amendments in the said Notification for the said purpose :-

AMENDMENT

In the said notification in paragraph 2 for the words " One year " the words " four years " shall be substituted .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. S. SOLANKI , Dy. Secy .

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह . चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिए निकेत उद्योग लिमिटेड छिन्दवाड़ा को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि " एक वर्ष " के लिए बढ़ाई जाये.

(2 ) अतएव , मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम अधिनियम, 1978 (विशेष उपबंध ) ( क्रमांक 32 सन् 1978 ) की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा : -

( 1 ) अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह , दिनांक 16 फरवरी 2010 की प्रवर्तक कालावधि के दिनांक 1 अप्रैल 2012 से और एक वर्ष की कालावधि के लिये बढ़ाती है , और

उक्त प्रयोजन के लिये अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा -2 में शब्द एक वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 10-13-04- बी- ग्यारह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-13-04- बी- ग्यारह , दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

1666

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

Bhopal , the 30th April 2013

No. - F.10-13-04 - B - XI .- WHEREAS , the State Government is satisfied that the purpose for which relief was given to NIKET UDYAG LTD . CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) , still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief undertaking for a further period of one year .

NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred by the proviso to Section - 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram ( Vishesh Upabandh ) Sanshodan Act , 1978 (No. 32 of 1978 ) , the State Government hereby:-

1. Extends the period of operation of the Notification No. F. 10-13-04 - B - XI , dated 16th Fabruary 2010 for a further period of one year from 1st April 2012. and

2. Make the following amendments in the said Notification for the said purpose :-

AMENDMENT

In the said notification in paragraph 2 for the words "One year " the words "Five years " shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

M. S. SOLANKI , Dy . Secy.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2013

क्र. एफ 19-8-2013- बारह.- मध्यप्रदेश खनिज ( अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण ) नियम, 2006 के नियम 6 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न स्थानों पर खनिज के परिवहन की जांच हेतु जांच चौकियां स्थापित करने निर्देशित करती है :-

स्थान

जिले का नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

1. बड़वानी आगरा - मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के 136.5 एवं 137.5 किलोमीटर के

मध्य बालसमुद स्थान पर.

2. झाबुआ

इन्दौर - अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 59 के 169.8 एवं 170.8 किलोमीटर के मध्य पिथोल स्थान पर.

File No. F- 19-8-2013 - XII . In exercise of the power conferred by sub - rule ( 1 ) of Rule 6 of Madhya Pradesh Mineral (Prevention of illegal mining , transportation and storage ) Rule , 2006 , the State Government hereby directs to establish check - post for checking of mineral transportation at following places :-

Place

S. No. Name of District

(3)

(2) (1)

1. Badwani At Balsamud , in between 136.5 and 137.5 Kilometer of Agra- Mumbai National Highway No. 3 .

2. Jhabua

AtPithol in between 169.8 and 170.08 Kilometer of Indore- Ahmedabad National Highway No. 59 .

राजेन्द्र शर्मा, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 मई 2013

क्र. डी- 15-6-2013 - चौदह - 3.- चूंकि, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 4602-1808 - चौदह -1 , भोपाल , दिनांक 9 अगस्त, 1963 द्वारा , तत्कालीन जिला सीहोर (अब जिला भोपाल ) की तहसील हुजूर क्षेत्र के लिये नगर, भोपाल में कृषि उपज मण्डी की स्थापना की गई है.

चूंकि, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960 ) की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत उल्लेखित मंडी भोपाल के लिये, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4973-1808- चौदह -1 , भोपाल , दिनांक 26 अगस्त, 1963 द्वारा निम्नांकित क्षेत्र को मुख्य मण्डी प्रांगण घोषित किया गया था: -

निम्नलिखित चतुर्सीमा क्षेत्र के अनुसार तत्कालीन जिला सीहोर (अब जिला भोपाल ) की तहसील हुजूर के नगर, भोपाल में खसरा क्रमांक 1065 की 17.91 एकड़ भूमिः- 1667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

उत्तर में- खसरा क्रमांक 1065 का रिक्त भू- खण्ड, मन्दिर, दाल मिल और बोगदा पुलिया मार्ग.

दक्षिण में- आबादी और जिन्सी मार्ग.

पूर्व में - खसरा क्रमांक 902 का रिक्त भू- खण्ड, आबादी नगरपालिका बोर्ड और तेल मिल.

पश्चिम में- जिन्सी आबादी और रिक्त भू- खण्ड.

और, चूंकि, मण्डी भोपाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 , की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कृषि विभाग , मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-26/2006 - चौदह- 3, दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति भोपाल के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित किया गया है:-

स्थान

भोपाल जिले की हुजूर तहसील में ग्राम निशातपुरा के निम्नलिखित खसरा क्रमांकों की 15.89 एकड़ भूमि का क्षेत्रः-

खसरा

क्षेत्रफल क्रमांक ग्राम का

नाम

क्रमांक

(एकड़ में)

(4) (2)

(3)

(1)

3.80

109/1/1

1 निशातपुरा

5.37

109/2, 114/1

3.21

116/140/116

110/1 से 110/11 तक

3.51

योग.. 15.89 जिसकी सीमाएं हैं

उत्तर में- विश्वकर्मा नगर,

दक्षिण में- रेल्वे लाईन.

पूर्व में- शिवशक्ति नगर,

पश्चिम में- बैरसिया रोड

मंडी समिति भोपाल द्वारा इस मण्डी प्रांगण में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया गया है तथा इस पर अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय किया जा रहा है .

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( चार ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत , कृषि विभाग की उल्लेखित अधिसूचना क्रमांक 4973-1808- चौदह-1 , भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 1963 द्वारा नगर भोपाल में खसरा क्रमांक 1065 की 17.91 एकड़ भूमि का कृषि उपज मंडी समिति , भोपाल के अन्तर्गत प्रांगण के रूप में बन्द करने हेतु इस डी- नीटीफाई करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है . उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है . जानकारी के लिये एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त धारा 70 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार सूचना का " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि का अवसान होने पर या उसके पश्चात् उक्त संबंध में विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त आशय के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर उल्लेखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 मई 2013

क्र. डी- 15-6-2013- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 6th May 2013

No. - D- 15-6-2013 - XIV - 3.- WHEREAS , in exercise of powers conferred by sub- section (3 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Agricultural Produce Markets Act , 1960 (No. 19 of 1960) , the Agricultural Produce Market has been established at City Bhopal for the area of Tehsil Huzur of the then District Sehore (Now District Bhopal) , by the Stae Government by Notification No. 4602 / 1808 / XIV- 1 , Bhopal , dated 9th August , 1963 .

WHEREAS, in exercise of powers Conferred by sub- section (4) of Section 3 of the Agricultural Produce Market Act , 1960 (No. 19 of 1960) , by Notification No. 4973/ 1808 /XIV - 1 , Bhopal , dated 26th August , 1963 the following area was declared as Principal Market Yard 1668

for mentioned Market of Bhopal by the State Government: -

AREA

Following area of 17.91 Acres land of Survey No. 1065 in city Bhopal of Tahsil Huzur of the then District Sehore (Now District Bhopal ) bounded by:-

In North- Vacant land of Survey No. 1065 , Temple , DalMill and Road Culvert Bogda .

In South- Abadi and Jinsi Road .

In East-Vacant plot of Survey No. 902, Abadi Municipal Board and Oil Mill .

In West-Abadi Jinsi and Vacant land .

AND , WHEREAS , to fulfil the requirement of Market Bhopal in exercise of powers conferred by clause ( a ) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1973 , (No. 24 of 1973 ) vide Notification No. D - 15-26-2006.XIV - 3 , Bhopal , dated 22nd December , 2006 of Agriculture Department , Mantralaya, the following place including all structure , enclosure , open places or locality within the market area of Agricultural Produce Market Area Bhopal , has been declared as Market Yard :-

PLACE

An area of 15.89 Acres of land of following Survey No. at Nishatpura in Bhopal Tehsil of Bhopal District:-

No.

Survey No. (3)

Name of Gram (2)

Area (Inacre) (4) (1)

3.80

109/1/1

1 Nishatpura

5.37

109/2, 114/1

3.21

116/140/116

3.57

110/1 to 110/11

15.89

Total

BOUNDARY BY

On the North-Vishwakarma Nagar .

On the Sourth- Railway Line .

On the East-Shivshakti Nagar .

On the West-Bairasiya Road .

The Market Committee , Bhopal has got the basic facility constructructed on this Market Yard and Sale- purchase of notified Agricultural Produce is being conducted on it .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013 .

[ भाग 1 THEREFORE , in exercise of powers conferred by clause (iv ) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby specifies its intention to De- Notify to close the Market Yard under the Agricultural Produce Market Committee , Bhopal declared vide Agriculture Department Notification No. 4973 / 1808 /XIV - 1 , Bhopal , dated 26th August , 1963 , for information of the persons likely to be effected by it the informations is hereby given that on expiry of period of Six weeks after its Publication in "Madhya Pradesh Gazette " according to sub- section ( 2) of Section 70 the same will be taken into consideration .

Any objection or suggestion received from my person before the expiry of mentioned period will be considered by the State Government .

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 मई 2013

क्र. एफ. 3-6-2012- सामा . उन्नीस. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए, रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 ( 1851 का सं. 8 ) की धारा 4 के साथ पठित धारा -2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ओ.एम.टी. (OMT ) स्कीम पर विकसित की जा रही नीचे दर्शायी सड़कों पर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, द्वारा मार्ग अथवा उसके भाग ( अनुरूप भाग ) हेतु जारी किये गये समापन प्रमाण- पत्र की तारीख से मार्ग अथवा उसके भाग ( अनुरूप भाग ) पर प्रति फेरा प्रतियान आधार ( पर ट्रिप पर वेहिकल बेसिस ) पर निम्नलिखित मूलदरों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है:-

विवरण

अनु क्र.

पथकर की मूल दरें दिनांक 1-9-2007 से प्रभावी ( रुपये प्रति किलोमीटर तथा प्रतिफेरा)

(3) (2)

(1)

0.85 1. हल्के व्यवसायिक भार- वाहक वाहन

2.11 2. खाली तथा भरा हुआ ट्रक

4.21 3. मल्टी एक्सल ट्रक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

2. पथकर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, द्वारा चयनित प्राइवेट विकासकर्ता या उनके अभिकर्ता द्वारा संगृहित किया जाएगा. प्रत्येक पथकर प्लाजा पर पथकर की दरें, उपरोक्त दरों के आधार पर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, लिमिटेड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी . पथकर प्लाजा तथा अनुरूप भाग की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी टेण्डर के अनुसार होगी .

3. उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जाएगी तथा निकटतम 5 रुपये तक पूर्णांकित की जाएगी . प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की दरों की थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी किया जायेगा. पथकर की मूल दर दिनांक 1-9-2007 को अधिसूचित मूल दर के अनुसार होगी. प्रतिवर्ष पथकर वृद्धि गणना निम्नानुसार सूत्र ( उदाहरण ) अनुसार की जायेगी:-

मूल थोक मूल्य सूचकांक

(दिनांक 31 मार्च, 07 को समाप्त वर्ष के लिए ) थोक मूल्य सूचकांक ( क ) दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये थोक मूल्य सूचकांक- थोक मूल्य सूचकांक (ख).

गणना सूत्र

नवीन पथकर दर मूल पथकर दर थोक मूल्य सूचकांक ( ख ) (दिनांक 01-09-2008 से ) थोक मूल्य सूचकांक ( क) आगामी वर्षों हेतु भी गणना उपरोक्तानुसार नये वर्ष हेतु थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही की जायेगी . मूल थोक मूल्य सूचकांक 31 मार्च 2007 को समाप्ति वर्ष का ही लिया जायेगा.

4. किसी मार्ग या उसके भाग ( अनुरूप भाग ) पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण ( अनुरूप भाग ) रियायत अनुबंध के उपबंधों के अनुसार कन्सेशनायर द्वारा करारनामा पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से 45 दिन बाद प्रारंभ होगा .

5. समनुदानग्राही व्यक्ति परियोजना राजमार्ग के प्रवेश स्थल पर और प्रत्येक पथकर प्लाजा के दोनों और परियोजना राजमार्ग के दोनों तरफ से आने वाले उपयोगकर्ता की जानकारी के लिये लागू पथकर हिन्दी और अंग्रेजी में संप्रदर्शित करेगा.

6. अप्राधिकृत संग्रहण : ( 1 ) यदि समनुदानग्राही व्यक्ति किसी व्यक्ति से धन की ऐसी राशि संग्रहित करता है जो इसके अधीन शोध्य और देय नहीं है तो समनुदानग्राही व्यक्ति संग्रहण की तारीख से वापसी की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए, इस प्रकार संग्रहीत रकम के 3 प्रतिशत की दर से संग्रहीत राशि के साथ इस प्रकार

1669 संग्रहीत रकम तुरंत ही नुकसानी के रूप में ऐसे व्यक्ति को वापस करने का दायी होगा . यथा पूर्वोक्त रीति से संगणित नुकसान के साथ ऐसी रकम के किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति को संदत्त न होने की दशा में उसे ऐसे संग्रहण की तारीख से 15 ( पन्द्रह ) दिनों की अवधि के भीतर , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में निक्षिप्त किया जायेगा.

(2 ) उप खण्ड ( 1 ) के अधीन समनुदानग्राही ( कन्सेशनर ) द्वारा देय रकम से संबंधित कोई विवाद परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा लिखित में आदेश द्वारा निपटाया जाएगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, यदि कोई हो , परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता को हीगी.

( 3) पथकर के संग्रहण के संबंध में व्यथित कोई भी व्यक्ति परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक को अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा . संभागीय प्रबंधक, 15 ( पन्द्रह ) दिनों की कालावधि के भीतर ऐसी शिकायत पर आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील , यदि कोई हो परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता कोहोगी.

7. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी की गई निविदा के अनुसार संपूर्ण रियायत कालावधि के लिए प्रभावी होगी.

8. राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियां इन सड़कों को पार करते समय पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त रहेगी:-

( 1 ) भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान सरकारी कर्तव्य ( ड्यूटी ) पर हों.

संसद तथा विधानसभा के माननीय सदस्यों के यान. (2)

समस्त यान जो भारतीय सेना के ड्यूटी पर हों. (3 )

(4) एम्बुलेंस.

(5 ) फायर ब्रिग्रेड.

(6 ) भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान.

(7 ) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रेक्टर- ट्राली.

(8 ) आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियां.

(9 ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार.

( 10 ) इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस , कार, जीप इत्यादि टोल से छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी में आएंगे.

टिप्पणी :-पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त वाहनों काचालक (ड्रायवर ) अपना नाम , रैंक तथा कर्तव्य ( ड्यूटी ) जिसमें वह लगा हुआ है, कथित करेगा.

1670

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

11. ओ.एम.टी. ( OMT ) आधार पर विकास के लिए चयन की गई सड़कें जिन पर कि यह अधिसूचना लागू होगी निम्नानुसार है:-

मार्ग का नाम

अनुक्रमांक

1.

भोपाल-विदिशा

2.

बदनावर -थांदला

3.

बड़वाह-धामनोद

4.

बेला-गोविन्दगढ़ - चुरहट मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 2 मई 2013

क्र. एफ- 3-6-2012- सामा . उन्नीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-12-2006- सा. उन्नीस , दिनांक 13 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal , the 2nd May 2013

No. - F - 3-6-2012- Gen. - XIX. In exercise of the powers , conferred by Section - 2 read with Section - 4 of the Indian Tolls Act , 1851 (No. VIII of 1851 ) in its application to the State of Madhya Pradesh , the State Government is pleased to grant sanction for levying toll onthe following Basic Rates on the road shown as below , being developed on OMT scheme , on a per trip per vehicle basis for road or part thereof ( Homogeneous Section) with effect from the date of commercial Operation Date ( COD) certificate for the road or part thereof (Homogeneous Section) issued by Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd :-

S. No.

Description

Basic Toll Rate effective from 01-09-2007

(Rs . per Km . & pertrip) (3) (1)

(2)

0.85 1. Light Commercial Vehicle.

2.

2.11 Truck

4.21 3. Multi Axle Truck

2. The toll will be collected by private developer or their agent , selected by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited. The rates of toll on each toll plaza will be specified by Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd. , on the basis of above Rates . The physical location of Toll Plaza and of Homogeneous Section will be as per the tender issued by MP Road Development Corporation limited .

3. The above rates will increase on every Toll Plaza every year on the basis of Wholesale Price Index and will be rounded off to the nearest five rupees . The increase will be made effective from - 1st September every year , based on the Wholesale Price Index for the year ending 31st March. The Basic Toll Rates will be as per the rates notified to be effective as on 01-09-2007 . The calculation of toll increase every year will be done as per the formula (example ) given below:-

WPI (A) Basic Wholesale Price Index (For the year ending 31st March, 2007)

WPI (B) Wholesale Price Index for the year Ended 31st March , 2008 .

Formula for Calculation : New Toll Rate (w.e.f. 01-09-2008 ) = Basic Toll Rate X WPI (B) WPI (A) For the coming years , the calculations will be done as per the above based on new Wholesale Price Index for new years , Basic Wholesale Price Index will be of the years ending 31st March , 2007 .

4. Levy and collection of toll on the road or part thereof (Homogeneous Section) shall commence after 45 days from the date of Concessionaire signing the Agreement in accordance with the provisions of the Concession Agreement .

5. The Concessionaire shall , near the entry point of the Project Highway and near the each Toll Plaza on both sides , prominently display the applicable toll charges for information of users approaching from either saide of the Project Highway in both Hindi & English.

6. Unauthorized Collection .-( 1 ) In the event that a Concessionaire collects from any person a sum of money not due and payable hereunder , the Concessionaire shall be liable to refund to such person forthwith the amount so collected along with a sum computed @ 3 % ( three percent) of the amount so collected , for each day from the date of collection till the date of refund , by way of damages . In the event that such amount together with damages computed in the manner as aforesaid is not paid to such person for any reason whatsoever, the same shall be deposited with MPRDC within a period of 15 (fifteen) days from the date of such collection.

भाग 1 ]

(2) Any dispute ralating to amounts payable by the Concessionaire under sub - clause 6.1 Shall be settled by the Divisional Manager, MPRDC having Jurisdiction over the Project Highway , by an order in writing and appeal , if any , against such order shall lie with the Chief Engineer , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway .

1671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

Note: The driver of the vehicle/Van so exempted from payment of toll shall state his name, rank and name of duty on which he is engaged .

11. The roads selected for development on Operation , Maintenance & Transfer (OMT) basis , on which this notification shall apply are as given below : -

Name of Road (2)

S. No.

(1)

(3) Any person aggrieved in connection with the collection of toll may lodge a complaint to the Divisional Manager , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway . The Divisional Manager shall pass order on such complaint within a period of 15 (fifteen ) days and appeal , if any , against such order shall lie with the Chief Engineer , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway.

7. This notification will be effective for the entire concession period as per the tender issued by MP Road Development Corporation .

8. The State Government further declares that following categories of vehicle will be exempted from payment of toll while crossing these roads :-

(1) All vehicles belonging to the Government of India , Government of Madhya Pradesh and those on Government duty .

(2) Vehicle belonging to the Hon'ble Member of Parliament and Member of Legislative Assembly .

(3) All vehicles belonging to the Indian Army on duty.

(4) Ambulances .

(5) FireBrigades.

(6) Vehicles belonging to the Indian Posts and Telegraph Department .

(7) Tractor - Trolleys used for agriculture purpose .

(8) Auto Rickshaws , Two wheeler and bullock carts .

(9) Freedom fighters and Accredited Journalists .

(10) In addition to the above , passenger vehicle like Bus , Car/Jeep etc , will be coming under the category of exempted vehicle for payment of toll.

1

Bhopal-Vidisha

2

Badwah -Dhamnod

3

Badnawar - Thandla

4

Bela-Govindgarh-Churhat .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJEEV SHARMA , Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

फा. क्र. 3 ( ए) 15-2005- इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री हरि शरण यादव , अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 4 मई 2013

फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस ब ( एक) .- उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री मुकेश सिंह, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल के द्वारा त्याग - पत्र दिये जाने के कारण राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 03 मई 2013 को मान्य करते हुए उनका त्याग - पत्र दिनांक 03 मई 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 4- ए- 2002 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-08-2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा-4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 (3) के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के श्री रमाकांत दुबे , अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल को श्री जे. पी. माहेश्वरी के स्थान पर आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल के पद पर नियुक्त करता है.

उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अंतर्गत होगा.

1672

भोपाल , दिनांक 6 मई 2013

फा. क्र. 1963-2013- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) , अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -4 , विद्युत अधिनियम, 2003 ग्वालियर की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्वारा उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

फा. क्र. 1962-2013- इक्कीस ब ( एक ). - राज्य शासन , उच्च

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 6 मई 2013

क्र. एफ. 67-12-10- तीन- 414.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद गोहद जिला भिण्ड के आम निर्वाचन में सुश्री सपना जाटव अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

[भाग 1 न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना की सेवाएं रजिस्ट्रार (Vigilance Litigaition) उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, सुश्री सपना जाटव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भिण्ड के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी , भिण्ड के पत्र दिनांक 11 जून , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सपना जाटव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सपना जाटव को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 28 जुलाई 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री सपना जाटव से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना - पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री सपना जाटव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 09 सिम्तबर 2012 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 नवम्बर 2012 अनुसार " अभ्यर्थी सुश्री सपना जाटव को सूचना- पत्र की तामीली उपरान्त दिनांक से आज दिनांक तक तहसीलदार गोहद एवं इस कार्यालय में अभ्यर्थी व उसकी ओर से अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से लेखा प्रस्तुति करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 12 मार्च 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी सुश्री सपना जाटव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी 1673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया जबकि व्यक्तिगत सुनवाई के सूचना- पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भिण्ड के माध्यम से सुश्री सपना जाटव को विहित समयावधि में दिनांक 20 फरवरी 2013 को कराई गई . अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री सपना जाटव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सपना जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद गोहद जिला भिण्ड का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. 3223-459-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(2)

(3) (1)

सागर संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 01 कु. लवली सोनी

जबलपुर संभाग

उप पुलिस अधीक्षक 02 श्री अरविन्द सिंह ठाकुर

भोपाल , दिनांक 8 मई 2013

क्र. 3254- अका-विपप्र-2013- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 2589-468-अका- विपप्र-2013 , दिनांक 10 अप्रैल 2013 को जारी की गई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

नाम अधिकारी

क्रमांक

संशोधन (3)

(2)

(1)

उज्जैन संभाग

श्री मुकेश बामनिया नायब तहसीलदार.

01 श्री मुकेश बामनिया राजस्व निरीक्षक.

रीवा संभाग

02 कु. रैना तामिया राजस्व निरीक्षक.

कु. रैना तामिया नायब तहसीलदार.

03 श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल राजस्व निरीक्षक.

श्रीवीरेन्द्र कुमार पटेल नायब तहसीलदार.

सागर संभाग

श्री आलोक जैन नायब तहसीलदार.

04 श्री आलोक जैन राजस्व निरीक्षक.

क्र. 3254- अका-विपप्र-2012-संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी , 2013 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 2630-446-अका-विपप्र-2013 , दिनांक 12 अप्रैल 2013 को प्रश्नपत्र- तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) सम्पन्न हुआ था, में उच्चतर से उत्तीर्ण, इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. वंदना चौहान, राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब कु. वंदना चौहान, नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

2. अधिसूचना क्रमांक 2573-487-अका-विपप्र-2013 , दिनांक 10 अप्रैल 2013 द्वारा जारी प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था में रीवा संभाग से सम्मिलित उच्चस्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्री नागेन्द्र प्रसाद पनिका, नायब तहसीलदार अंकित है के स्थान पर अब श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका, नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

3. अधिसूचना क्रमांक 2573-487-अका-विपप्र-2013, दिनांक 10 अप्रैल 2013 द्वारा सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) , में उज्जैन संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री राजीव कुमार समाधिया, नायब तहसीलदार अंकित है को अब उज्जैन संभाग के स्थान पर ग्वालियर संभाग से सम्मिलित होना पढ़ा जाय.

4. अधिसूचना क्रमांक 2685-453-अका-विपप्र-2013 , दिनांक 16 अप्रैल 2013 द्वारा सम्पन्न प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम ) में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सानत राव देशमुख , राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री सानत राव देशमुख , नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

1674

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

क्र. 3256-471 - अका- विपप्र -2013 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनुक्रमांक

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

01 श्री विक्रम सिंह राठौर वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय ) 02 श्री अतुल कुमार त्रिपाठी वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय ) 03 डॉ. ऋचा नौगरईया वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय)

वाणिज्यिक कर अधिकारी 04 श्री राजीव परिहार

05 श्री हरीश जैन

वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय ) 06 श्री रजनीश पटेल वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय ) श्री उमेश कुमार त्रिपाठी वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय )

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सोनकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री अनिल कुमार नामदेव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री कैलाश कुमार ठाकरे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री तरूण भार्गव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 07 08 09 श्री धीरज कुमार वानखेड़े 10 श्रीमती शिवानी महलवाला 11 12 14 श्री मनोज एस. लालवानी कराधान सहायक

15 श्री प्रमोद कुमार शर्मा

16 श्री राजेश मालवीय कराधान सहायक

कराधान सहायक

17 कु. रेखा बड़ोदे

कराधान सहायक

18 श्रीमती रीटा शर्मा

कराधान सहायक

19 कु. मौसमी नेमा

ग्वालियर संभाग

20 श्री पवन कुमार दोहरे वाणिज्यिक कर निरीक्षक

कराधान सहायक

21 श्री प्रमोद कुमार शर्मा

कराधान सहायक

22 सुश्री ललिता गर्ग

सागर संभाग

23 श्री मोहित कुमार जैन वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री सत्यम चौबे

इंदौर संभाग

25

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री गुरमीत सिंह वाधवा

26

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री उत्तम कुमार गुप्ता

27

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री गिर्राज सिंह तोमर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री आशुतोष उपाध्याय

श्री नरेन्द्र कुमार गोस्वामी वाणिज्यिक कर निरीक्षक 29

30 श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव वाणिज्यिक कर निरीक्षक 31

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री सचिन कुमार भिलवारे

श्री प्रेम राठौर

32

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री चन्द्रेश कुमार गौड़ कराधान सहायक

33

34

कराधान सहायक

श्री दिलीप विजयवर्गीय

कराधान सहायक

35 श्री बृज किशोर सिंह

36

कराधान सहायक

श्री लव कुमार ठाकुर

37

कराधान सहायक

श्री सुरेश डमोर

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री सुनील बांगर

38

39

कराधान सहायक

श्रीमती तृप्ति शाह

40 श्री मनोहर सोलंकी कराधान सहायक

जबलपुर संभाग

41

वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री मनीष महारणवर

42 डॉ. संजय सिंह

वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय ) 43 श्री प्रकाश ठाकुर वाणिज्यिक कर अधिकारी ( सश्रेय) 44 कराधान सहायक

श्री संदीप चड़ार

45 श्री आकाश उईके कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 46 श्री बेनी प्रसाद पटेल

47

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री प्रसून कुमार मिश्र

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 48 कु. प्रतिभा नर्वेती

49

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री करूणा निधि शुक्ला

50 श्री जयसिंह सिकरवार वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 51 श्री सचिन कुमार उद्दे

52 श्रीमती रीना खम्परिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक ( सश्रेय) सुश्री श्वेता नेमा

53 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय ) 54 श्री कुवंर विश्वनाथ सिंह वाणिज्यिक कर निरीक्षक ठाकुर.

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 55 श्री बृज किशोर सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 56 श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 57 श्री ज्ञानचन्द गुप्ता

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 58 श्री शशिभूषण तिवारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 59 श्री कमलेश चॉवले

वाणिज्यिक कर निरीक्षक ( सश्रेय) 60 श्रीमती योगिता कार्तिक

61 श्री विवेक श्रीवास्तव वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय )

कराधान सहायक

62 श्री सुदीप चतुर्वेदी

कराधान सहायक

63 कु. नीतू गुप्ता

कराधान सहायक

64 श्री शिव कुमार गुप्ता

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

कराधान सहायक

01 श्री प्रफुल्ल कुमार इंगले

कराधान सहायक

02 श्रीमती रितु ठाकुर

ग्वालियर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 03 श्री महेश चन्देरिया

04 श्रीमती जय कुमार गुप्ता वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 05 श्री रामपाल त्रिपाठी

06 श्री प्रदीप सिंह भदौरिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक

कराधान सहायक

07 कु. दीपमाला सैनी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 08 श्री रवि शाक्य

सागर संभाग

09 श्री नीलेश कुमार यादव कराधान सहायक

इंदौर संभाग

10 श्री अनुप सिंह भदौरिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 कु. निर्मला अरोड़ा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री बलवान सिंह सोलंकी

कराधान सहायक

13 श्री रतनसिंह सुनार

कराधान सहायक

14 श्री शैलेन्द्र असाटी

15 श्री संदीप कुमार कुशवाहा कराधान सहायक

16 श्री संदीप अग्रवाल कराधान सहायक

17 श्री दिनेश डुडवे कराधान सहायक

कराधान सहायक

18 श्री सुमित डावर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू राजभवन, भोपाल , दिनांक 09 मई 2013 क्र. 513 - रा.स. यू.ए. 6-2013.- श्री आर. एन . बैरवा, भोपाल को आदेश क्रमांक एफ-1-2-2009- रास - यू.ए.2-484 , दिनांक 09 जून 2009 के द्वारा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान , महू के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था जिसके द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 05 मई 2013 से उक्त संस्थान के महानिदेशक का पद रिक्त हो गया है.

2. आदेश क्रमांक 403 - रास- यू.ए. - 6-2013, दिनांक 06 अप्रैल 2013 के द्वारा डॉ. आर. एस. कुरील, नई दिल्ली की उक्त संस्थान के महानिदेशक पद पर नियुक्ति उपरांत उनके द्वारा महानिदेशक पद का पदभार ग्रहण नहीं किया गया है.

3. अतः डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्युलेशन की कंडिका 35 ( 11 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , राम नरेश यादव , चेयरमैन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू, एतद्वारा प्रो. डी. पी. सिंह, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान , महू के नव नियुक्त महानिदेशक के द्वारा पदभार ग्रहण तक उक्त संस्थान के महानिदेशक के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम- निर्देशित करता हूं.

राम नरेश यादव, चेयरमैन.

1676

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE )

OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER

OF INCOME TAX ( CENTRAL) " AAYAKAR BHAWAN " , HOSHANGABAD ROAD BHOPAL - 462011 (Μ.Ρ.)

(Income Tax)

Bhopal , the 16th April 2013

Order No. 1-2013-14 .- In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes vide its Notification 26/2013 vide F. No. 187/ 18/2012 - ITA - I , dated 28th March , 2013 [ S.O. 856 (E) ] under the sub- section (1) and sub - section ( 2 ) of Section 120 of the Income Tax Act , 1961 and all other powers enabling him in this behalf and in pursuance of the order of the Commissioner of Income Tax ( Central ) , Bhopal issued vide F. No. CIT/ Central /BPL/ Jurisdiction /2013-14 , dated 12th April 2013 , the Additional Commissioner of Income Tax (Central ), Bhopal hereby directs that the Deputy/Assistant Commissioners of Income Tax mentioned in Col. (2 ) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officer (s ) in respect of such cases or classes of cases or persons or classes of persons specified in the corresponding entries in Col. (4) of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of incomes thereof :-

S. No.

SCHEDULE

Jurisdiction (4)

Headquarters

(3)

Designation of the Income Tax Authority (2)

(1)

1 Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax (Central ) , Bhopal .

2 Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax ( Central ) , Indore

3 Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax ( Central ) , Raipur.

This notification shall come into force with immediate effect .

Bhopal

All cases assigned under Section 127 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) .

Indore

All cases assigned under Section 127 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) .

Raipur

All cases assigned under Section 127 of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) .

Sd./- (MUNEESH KUMAR ) Addl . Commissioner of Income Tax ( Central ) , Bhopal .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2013

प्र.क्र. 903 - बी- 121-2012-13.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-1-2010- सात - शा-6 , भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2012 एवं मध्यप्रदेश शासन, भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2 ( 1 ) य -5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची में वर्णित मजरा - टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है :-

अनुसूची

तहसील-रायसेन , जिला-रायसेन

क्रमांक

वर्तमान क्षेत्रफल (हेक्टर में) मूल ग्राम का नाम प.ह.नं.

(2)

(3)

क्षेत्रफल हेक्टर में घोषित ग्राम की जनसंख्या

(6) घोषित राजस्व ग्राम (मजरा टोला का) नाम प.ह.नं. (4)

(1)

370.456 1

मुश्काबाद 8

1639.438 2

शाहपुर 13

1639.438 3

शाहपुर 13

(5) .

500

174.879

शक्तिटोला 8

600

433.393

भगवंतपुर 13

600

204.373

मादाटोला 13

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर , दिनांक 1 मई 2013

क्र. - क्यू- मण्डी- निर्वाचन- 2012-542 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम -2010 के अंतर्गत खण्ड (ड) , खण्ड ( च ) , खण्ड ( ज ) तथा खण्ड ( झ ) एवं खण्ड ( ञ ) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 5 के अंतर्गत ) में सदस्यों का प्रत्येक निर्वाचन तथा नाम निर्देशन राजपत्र में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है : - क्र. मण्डीका नाम

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम

(3)

(2)

(1)

1

पदेन विधायक

130-अशोकनगर

पता

मण्डीअधिनियम की धारा (4)

(5)

1972 की धारा 11 ( 1 )

032-अशोकनगर ( अ.जा. )

_ "_

2

श्री चिमनलाल साडाना _ "_

3

उप संचालक, कृषि एवं कल्याण विभाग , अशोकनगर.

"

4

शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित, अशोकनगर .

_"_

5

श्री बुन्देलसिंह रघुवंशी , अध्यक्ष "

6

श्री मलकीत सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, अशोकनगर.

1972 की धारा 11 ( ड)

रघुवंशी गली , वार्ड नं. 17, अशोकनगर

1972की धारा 11 ( च)

कार्यालय, उपसंचालक कृषि एवं कल्याण विभाग , अशोकनगर.

1972 की धारा 11 ( ज)

कार्यालय , शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित , अशोकनगर.

1972 की धारा 11 ( झ )

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुना.

1972 की धारा 11 ( ञ)

कार्यालय , जिला पंचायत, अशोकनगर

क्र. - क्यू- मण्डी-निर्वाचन- 2012-543 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम -2010 के अंतर्गत खण्ड ( ड) , खण्ड ( च ) , खण्ड ( ज ) तथा खण्ड ( झ ) एवं खण्ड ( ञ ) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 5 के अंतर्गत ) में सदस्यों का प्रत्येक निर्वाचन तथा नाम - निर्देशन राजपत्र में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है : -

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति मण्डीका

क्र.

नाम

का नाम एवं पदनाम (2)

(3)

(1)

1

श्री जसरामसिंह यादव 131- मुंगावली

"

2

पता

मण्डीअधिनियम की धारा (5) (4)

1972 की धारा 11 ( 1 )

ग्राम ढुडेर , तहसील मुंगावली

1972 की धारा 11 ( ड)

वार्ड क्रमांक -6 , मुंगावली

श्री सौरभ कुमार

"

3

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मुंगावली.

"

4

शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित , मुंगावली.

"

श्री कलेक्टरसिंह दांगी 5

_"_

6

श्रीमति विमलेश दांगी , सदस्य, जिला पंचायत, अशोकनगर .

1972 की धारा 11 ( च )

कार्यालय , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मुंगावली.

1972की धारा 11 (ज)

कार्यालय , शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित, मुंगावली

1972 की धारा 11 (झ)

निवासी कुकावली, तहसील मुंगावली

1972 की धारा 11 ( ञ)

कार्यालय , जिला पंचायत, अशोकनगर 1678

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

क्र. -क्यू- मण्डी- निर्वाचन- 2012-544.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम-2010 के अंतर्गत खण्ड (ड ) , खण्ड ( च ) , खण्ड ( ज ) तथा खण्ड ( झ ) एवं खण्ड ( ञ ) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 5 के अंतर्गत ) में सदस्यों का प्रत्येक निर्वाचन तथा नाम- निर्देशन राजपत्र में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है : - क्र. मण्डीका नाम

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम

(1) (2)

(3)

1

पदेन विधायक

132- ईसागढ़

श्री दशरथ सिंह यादव

" 2

_ "_

3

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , ईसागढ़ .

"

4

शाखा प्रभारी, जिला सहकारी बैंक मर्यादित, ईसागढ़.

"

5

श्री बुन्देलसिंह रघुवंशी, अध्यक्ष "

6

श्रीमति प्रेमबाई आदिवासी, सदस्य, जिला पंचायत, अशोकनगर.

पता

मण्डीअधिनियम की धारा

(5) (4)

1972 की धारा 11 ( 1 )

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 033 - चंदेरी

1972 की धारा 11 ( ड)

ग्राम व पोस्ट पारसोल, तहसील- ईसागढ़

1972 की धारा 11 ( च)

कार्यालय , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , ईसागढ़ .

1972 की धारा 11 (ज )

कार्यालय , शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित, ईसागढ़ .

1972 की धारा 11 ( झ )

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुना.

1972 की धारा 11 (ञ)

कार्यालय , जिला पंचायत , अशोकनगर

क्र. -क्यू- मण्डी-निर्वाचन- 2012-545.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम -2010 के अंतर्गत खण्ड (ड) , खण्ड ( च ) , खण्ड ( ज ) तथा खण्ड ( झ ) एवं खण्ड ( ञ ) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 5 के अंतर्गत ) में सदस्यों का प्रत्येक निर्वाचन तथा नाम- निर्देशन राजपत्र में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है : - क्र. मण्डीका नाम

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम

(3)

(2)

(1)

1 133- पिपरई पदेन विधायक

2

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ,

चंदेरी .

_"_

3

शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित , पिपरई.

"

4

श्री देशराजसिंह

_"_

5

श्रीमति अन्जू कटारिया, सदस्य, जिला पंचायत, अशोकनगर.

पता

मण्डीअधिनियम की धारा

(5) (4)

1972 की धारा 11 ( 1 )

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 034- मुंगावली

1972 की धारा 11 ( च)

कार्यालय , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , चंदेरी.

1972 की धारा 11 (ज)

कार्यालय , शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित, पिपरई .

1972 की धारा 11 (झ)

निवासी पचलाना, तहसील- ईसागढ़

18972 की धारा 11 ( ञ)

कार्यालय, जिला पंचायत, अशोकनगर 1679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. - क्यू- मण्डी- निर्वाचन- 2012-546 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम-2010 के अंतर्गत खण्ड (ड) , खण्ड ( च ) , खण्ड ( ज ) तथा खण्ड ( झ ) एवं खण्ड ( ञ ) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 5 के अंतर्गत ) में सदस्यों का प्रत्येक निर्वाचन तथा नाम- निर्देशन राजपत्र में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

क्र. मण्डीका नाम

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम

(2)

(3)

(1)

1 134-शाढौरा श्री सीतारााम सिंह रघुवंशी (काकाजी).

2

श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी "

3

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, अशोकनगर.

"

4

शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित , शाढौरा .

"

5

श्री विजय सिंह रघुवंशी

"

6

श्रीमति अमरजीत कौर, सदस्य, जिला पंचायत, अशोकनगर.

पता

मण्डी अधिनियम की धारा

(5)

(4)

1972 की धारा 11 ( 1 )

पुलिस थाने के पास, शाढौरा

1972 की धारा 11 (ड)

ग्राम-सोनेरा , पोस्ट- खेजरा कलां, जिला-अशोकनगर.

1972की धारा 11 (च)

कार्यालय , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , अशोकनगर.

1972की धारा 11 (ज)

कार्यालय , शाखा प्रभारी , जिला सहकारी बैंक मर्यादित , शाढौरा .

1972 की धारा 11 ( झ)

ग्राम शाढौरा , जिला अशोकनगर

1972की धारा 11 (ञ)

कार्यालय , जिला पंचायत, अशोकनगर

संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 2 मई 2013

क्र. -मंडी- निर्वाचन-समिति गठन- 2012-171 .- मण्डी समितियों के आम निर्वाचन-2012 सम्पन्न होने के पश्चात् कषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) , ( ङ) , ( च ) ( ज ) , ( झ ) प्रावधान अन्तर्गत मण्डी समितियों में जनप्रतिनिधि एवं शासकीय सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने का प्रावधान है, तद्नुसार जिले के निम्नांकित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाते हैं :-

स. क्र.

किसकी ओर से प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है कृषि उपज मण्डीसमिति का नाम

(3)

(1)

(2)

1

कृषिविभाग

शाजापुर

सहकारी विपणन संस्था, शाजापुर

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर प्रतिनिधि का नाम एवं पता

(4)

श्री टी.आर. मण्डलोई , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , शाजापुर.

श्री भगवान सिंह पिता बापूसिंह, ग्राम कुकड़ी, तहसील व जिला शाजापुर.

श्री कैलाशनारायण, निवासी डोकरगांव, पोस्ट- दुपाड़ा, तहसील मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर.

1680

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(2)

(3)

(1)

शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर

विधायक प्रतिनिधि

मक्सी

2

कृषिविभाग

सहकारी विपणन संस्था, शाजापुर

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर

विधायक प्रतिनिधि

3

बेरछा

कृषिविभाग

सहकारी विपणन संस्था, शाजापुर

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर

विधायक प्रतिनिधि

4 मो. बड़ोदिया कृषिविभाग

सहकारी विपणन संस्था, शाजापुर

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर

विधायक प्रतिनिधि

(4)

श्री सन्तोष बराड़ा, बेरछा रोड, दशहरा मैदान, शाजापुर श्री नारायणसिंह भिलाला, ग्राम हिरपुर टेका, तहसील व जिला शाजापुर.

श्री टी. आर. मण्डलोई , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , शाजापुर .

श्री मोतीसिंह पिता उमरावसिंह, निवासी ग्राम मेंहदी, तहसील व जिला शाजापुर.

श्री कैलाशनारायण, निवासी डोकरगांव, पोस्ट- दुपाड़ा, तहसील मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर.

श्री महेश शर्मा, आदर्श नगर कालोनी , शाजापुर

श्री कालेखॉ पिता फरीद खॉ, ग्राम झोंकर , तहसील व जिला शाजापुर.

श्री टी.आर. मण्डलोई, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , शाजापुर.

श्री भेरूसिंह पिता तकेसिंह निवासी ग्राम बिकलाखेड़ी, तहसील व जिला शाजापुर.

श्रीमती शान्ताबाई - हिरालालजी , ग्राम व पोस्ट- निपान्या धाकड़, तहसील व जिला शाजापुर.

श्रीमती भवंरीबाई, निवासी ग्राम चकजियाजीपुर, तहसील व जिला शाजापुर.

श्री जगदीश कराड़ा, निवासी ग्राम बिरगोद, पोस्ट बेरछा, तहसील व जिला शाजापुर.

श्री एम.ए. खान , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मो. बड़ोदिया.

श्री तेजसिंह पिता बूलचन्द राजपूत प्राथमिक विपणन सहकारी संस्था मर्यादित , मो. बड़ोदिया.

श्री शिवनारायण निवासी ग्राम सिरसोदिया पोस्ट- निपान्या करजू तहसील मो . बड़ोदिया, जिला शाजापुर.

श्री कैलाश भिलाला, निवासी ग्राम व पोस्ट कुम्हारिया खास, तहसील मो . बड़ोदिया, जिला शाजापुर.

श्री अमीत गुप्ता पिता अशोक कुमार निवासी मो. बड़ोदिया, तहसील मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(3)

(2)

(1)

5

कृषि विभाग

शुजालपुर

1681 (4)

श्री के.एस. जावरिया , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, शुजालपुर .

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी विपणन संस्था, शुजालपुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर

सांसद प्रतिनिधि

6

अकोदिया

कृषिविभाग

शाजापुर

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,

सहकारी विपणन संस्था, शुजालपुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर कालापीपल

7

कृषिविभाग

श्री विजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कोहलिया, पोस्ट- अकोदिया, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

श्री दिनेशकुमार पिता घासीराम पाटीदार, सहकारी विपणन संस्था, शुजालपुर.

श्री भेरूसिंह मेवाड़ा, निवासी ग्राम भिलखेड़ी, तहसील शुजालपुर , जिला शाजापुर.

श्री एलमसिंह-जोरावरसिंह, निवासी ग्राम चापड़िया, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

श्री के.एस. जावरिया , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , शुजालपुर.

श्री विजेन्द्र सिंह , निवासी ग्राम कोहलिया, पोस्ट- अकोदिया, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

श्री शिवनारायण पिता जगन्नाथसिंह राजपूत , सहकारी विपणन संस्था, शुजालपुर.

श्री भेरूसिंह मेवाड़ा, निवासी ग्राम भिलखेड़ी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

श्री जे. पी. शर्मा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कालापीपल

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर

विधायक प्रतिनिधि

श्री विजेन्द्र सिंह , निवासी ग्राम कोहलिया, पोस्ट-अकोदिया, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

श्रीमती गीताबाई- ग्राम व पोस्ट रनायल, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर.

श्री राजाराम लेवे, निवासी ग्राम व पोस्ट खोकराकलॉ, तहसील कालापीपल , जिला शाजापुर.

सहकारी विपणन संस्था, कालापीपल

8

आगर

कृषि विभाग

श्री विष्णुदयाल पिता भंवरलाल पाटीदार, निवासी रामड़ी, तहसील कालापीपल , जिला शाजापुर.

श्री व्ही. के. सेठ, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , आगर

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर

सहकारी विपणन संस्था, आगर श्री गजराजसिंह, निवासी ग्राम पिपल्याकलॉ, पोस्ट- मलवासा, तहसील आगर, जिला शाजापुर.

श्रीमती समदनबाई, ग्राम व पोस्ट पिपलोनकलॉ, तहसील आगर, जिला शाजापुर .

श्री सुन्दरलाल पिता गोकुलसिंह यादव , ग्राम पालड़ा, तहसील आगर, जिला शाजापुर.

1682

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(3) (2)

(1)

9

बड़ोद कृषिविभाग

[ भाग 1 (4)

श्री व्ही.जी. पाटीदार, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बड़ोद, जिला शाजापुर.

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर 10

कृषि विभाग

सुसनेर

श्री मोहनजी, निवासी ग्राम ककड़ेल पोस्ट व तहसील बडोद, जिला शाजापुर.

श्री श्यामसिंह, ग्राम ढोडर, पोस्ट लोटिया, तहसील बडोद, जिला शाजापुर.

श्री ओ. पी. शर्मा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सुसनेर, जिला शाजापुर.

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर 11 सोयतकलॉ कृषि विभाग

श्री रोड़ियाजी निवासी ग्राम परसूलियाकलॉ, पोस्ट गैलाना , तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर.

श्री धूरीलाल दांगी , ग्राम लोहारिया, पोस्ट सोयतकलॉ, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर.

श्री ओ. पी. शर्मा , वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सुसनेर, जिला शाजापुर.

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक , शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक , शाजापुर 12

कृषि विभाग

नलखेड़ा

श्री रोड़ियाजी निवासी ग्राम परसूलियाकलॉ, पोस्ट गैलाना, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर.

श्री धूरीलाल दांगी , ग्राम लोहारिया, पोस्ट सोयतकलॉ, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर.

श्री संजीव चतुर्वेदी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, नलखेड़ा, जिला शाजापुर.

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर

सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाजापुर श्री मेहन्द्र सिंह , निवासी ग्राम किलोना , पोस्ट व तहसील नलखेड़ा, जिला शाजापुर.

श्री रमेशचन्द सोनी, नलखेड़ा, तहसील नलखेड़ा सुसनेर , जिला शाजापुर.

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

1683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राज्य दन्त परिषद्, इन्दौर 101 , प्रथम तल , ' रायल हाऊस ', 11/3 उषागंज, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 11 मई 2013

क्र. 2 ( 3 ) -MPSDC - 13-900.- मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् नियम, 1970 के नियम 20 के उपनियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् के अध्यक्ष , एतद्वारा , राज्य रजिस्टर के भाग - ए तथा भाग - बी में रजिस्टर्ड दंत चिकित्सकों में से 12 मई, 2011 को हुए निर्वाचन के परिणाम प्रकाशित करते हैं, अर्थात्: -

राज्य रजिस्टर के भाग-ए से

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन क्रमांक

पता (4)

(2)

(3)

क्रमांक (1)

A-475

39- महेश कॉलोनी , ईदगाह हिल्स, भोपाल 1

डॉ. सुरेन्द्र अग्रवाल

A-377

डॉ. अशोक खण्डेलवाल

3/2, न्यू पलासिया , 202 , सुकुन विला, इन्दौर 2

A-276

125-शांति निकेतन कॉलोनी, बॉम्बे हास्पिटल के पास , इन्दौर 3

डॉ. देशराज जैन

A-394

229, क्लर्क कालोनी , इन्दौर

4

डॉ. प्रदीप जैन

राज्य रजिस्टर के भाग- बी से

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन क्रमांक

पता (4)

(3)

(2)

क्रमांक (1)

B-205

सदर बाजार, मुरैना

1

डॉ. भारत भूषण शर्मा

B-446

डॉ. रामकिशोर गोयल

2

गोयल हाऊस , हुजरात रोड, लश्कर, ग्वालियर

B-238

ज्योति क्लिनिक, हजीरा , ग्वालियर

3

डॉ. ओम कृष्ण सिंह चौहान

B-47

4

5, गोपाल मार्ग , उज्जैन

डॉ. रघुवीर सिंह सोनी

No. 2 ( 3 ) MPSDC - 13-900 .- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2) of rule 20 of the Madhya Pradesh State Dental Council Rules , 1970 , the President of Madhya Pradesh State Dental Council , hereby, publish the result of election held on 12th May 2011 from the Dentists registered in Part - A and Part- B of the State register , namely :-

From Part - A of the State Register

Name of Candidate

Registration No.

Address (4)

(2)

(3)

S.No. (1)

A-475

1

39 , Mahesh Colony , Idgah Hills , Bhopal Dr. Surendra Agrawal

A-377

2

3/2 , New Palasia , 202 , Sukun Villa , Indore Dr. Ashok Khandelwal

A-276

3

125 , Shanti Niketan Colony , Near Bombay Dr. Deshraj Jain

Hospital , Indore.

A-394

4

229, Clerk Colony , Indore

Dr. Pradeep Jain

From Part- B of the State Register

Name of Candidate

Address (4)

Registration No.

(3)

(2)

S.No. (1)

B-205

Sadar Bazar , Morena

Dr. Bharat Bhushan Sharma

1

B-446

GoelHouse , Huzrat Road, Lashkar , Gwalior 2

Dr. Ramkishore Goel

B-238

3

Dr. Om Krishna Singh Chauhan

Jyoti Clinic , Hazira , Gwalior

B-47

4

5, Gopal Marg , Ujjain .

Dr. Raguveer Singh Soni

सुभाष गर्ग, अध्यक्ष.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

1684

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. 3393 - दस - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 3.247

(3) पड़रिया

(2) पुष्पराजगढ़

(1) अनूपपुर

योग . 3. 247

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) धनगवां जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 3395 - दस - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.427

(3) धनगवां

(2) अनूपपुर

(1) अनूपपुर

योग .. 0.427

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) धनगवां जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नंद कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1685

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 22 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - पत्र क्र. भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(4) (2)

(3)

(1)

2.192 तेन्दूखेड़ा करौंदी

नरसिंहपुर

नं. बं. 50 प.ह.नं. 24

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक , म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 2 मई 2013

प्र. क्र. 12 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू- पत्रक क्र. 313. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (4) (1)

(3)

करेली

करेली

नरसिंहपुर

97994 वर्गफुट

प.ह.नं. 17 नं. बं. 50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.

करेली में एन. एच. 26 में रेल्वे क्रासिंग के पास अण्डरब्रिज निर्माण में पहुंच मार्ग हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

1686

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. 2876 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

तहसील/ रा. नि. म.

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2) घंसौर

सिवनी

रकबा 0.08 अशासकीय भूमि तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी.

तिलवारा बांयी तट नहर की देवरी वितरक नहर की एम . 5 एल के निर्माण हेतु.

देवरीटीका प. ह. नं. 52 रा. नि. मं. धनौरा

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्र. 6263 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम का नाम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(4)

(5)

(2)

(1)

(3) भत्यारी

धार

कुक्षी

कार्यपलन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार.

ओझर नाला तालाब सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने से .

वनाधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पट्टे की 8.529 हेक्टर भूमि

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1687

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 30 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13 - सात - 1 - सात - 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4)

(2)

नगर/ग्राम न.बं. (3)

(1)

जबलपुर

जबलपुर

0.142में से 0.074

माढोताल, प.ह.न. 1 (पुराना 25/31) नं. बं. 660

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , जबलपुर विकास प्राधिकरण .

जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल क्षेत्र में 40 फुट चौडी सड़क निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कक्ष क्रमांक 72 , कलेक्ट्रेट , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7- अ - 82-2012-13- सात- 1 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

नगर/ग्राम न.बं. (3)

(2)

(4) (1)

1.561 जबलपुर

जबलपुर

लक्ष्मीपुर/कछपुरा ,

प.ह.न. 5

(पुराना 25/31)

नं. बं. 643/नं.ब. 501

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , जबलपुर विकास प्राधिकरण .

एम. आर. - 4 एकता नगर से मेडिकल धनवन्तरी नगर को जोड़ने वाली प्रस्तावित एम . आर-4 सड़क हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कक्ष क्रमांक 72 कलेक्ट्रेट, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1688

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 मई 2013

क्र. 90 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

(2)

0.133 मऊगंज

रीवा

नरैनी पहाड़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नंदनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु. ( पूरक अनुसूची ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 91 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

रकरी

2.151 मऊगंज

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नंदनपुर तालाब योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदनपुर जलाशय योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1689

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 2 मई 2013

पत्र क्र. 77 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.96

करनपुर

रामपुर नैकिन

सीधी

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .

पत्र क्र . 79 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.76 रामपुर नैकिन हनुमानगढ़

सीधी

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 81 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

1.04 रामपुर नैकिन

सीधी

कोल्हुआ

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

1690

पत्र क्र. 83 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.56

नहर निर्माण हेतु.

रामपुर नैकिन ठकुरदेवा

सीधी

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग , सीधी , जिला सीधी ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 85 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

धनिगवॉ

2.68

नहर निर्माण हेतु.

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 87 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(1)

पोडी

0.42

नहर निर्माण हेतु.

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.

1691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

पत्र क्र. 89 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

नौगवां

1.04

नहर निर्माण हेतु.

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी. (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 91 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

1.61

नहर निर्माण हेतु.

भोलगढ़

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 93 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

2.82

बेल्दह

नहर निर्माण हेतु.

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

1692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

पत्र क्र. 95 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) (1)

(3)

अकौरी

2.02 रामपुर नैकिन

सीधी

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी , जिला सीधी ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. 97 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

1.45

मनकीसर

रामपुर नैकिन

सीधी

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 99 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.09

बोकरो

रामपुर नैकिन

सीधी

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी , जिला सीधी ( म. प्र. ) .

1693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. 101 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.440

इटहा

रामपुर नैकिन

सीधी

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

क्र. 103 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.383

रकेला

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

क्र. 105 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

1.827

रामपुर नैकिन जमुनिहा क्र. 2

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 1694

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

क्र. 107 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

0.072

उमरिहा

रामपुर नैकिन

सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 109 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

0.689

बरौं

रामपुर नैकिन

सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 111 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)

(1)

0.652

रिमारी

रामपुर नैकिन

सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

1695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. 113 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (3)

(5)

(2)

(4)

(1)

0.390

रामपुर नैकिन खड्डी खुर्द

सीधी

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 115- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1)

(4)

(2)

(3)

0.072

मोहनी

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 117- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(1)

(5)

(2)

(3)

0.234

भुइयाँडोल

रामपुर नैकिन

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

1696

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

क्र. 119 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.702

कोनिया

रामपुर नैकिन

सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 121 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

धनहा

3.939 रामपुर नैकिन

सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.

खड्डी उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 771 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

1.40

बढ़ौरा

सीधी गोपद बनास

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में किया जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी.

1697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

पत्र क्र. 773 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.20

मिर्चवार

नहर निर्माण हेतु.

गोपद बनास

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला सीधी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 775 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.662

नहर निर्माण हेतु.

सीधी गोपद बनास पुरूषोत्तमगढ़

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.

(

पत्र क्र. 776 - भू- अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.48

नहर निर्माण हेतु.

मनकीसर

गोपद बनास

सीधी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला सीधी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

[भाग 1 1698

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

पत्र क्र. 778 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (1)

(3)

(4)

(2)

11.00

सीधी गोपद बनास

नहर निर्माण हेतु.

कुबरी

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 4 मई 2013

क्र. 364- भू- अ-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम/नगर

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(5)

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

खरगोन

भोकरिया

1.492

सनावद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनांसा, जिला खण्डवा ( म. प्र.)

इन्दिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम . - 16 की सब माईनर क्रमांक एस. एम. - 3 के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 6 मई 2013

क्र. भूमि संपादन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5- ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

निजी भूमि क्षेत्रफल (रकबा हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

उज्जैन ग्राम मेंढिया

उज्जैन

20.431 हेक्टर खुली भूमि एवं 0.125हेक्टर निर्मित भवन कुल रकबा 20.556 हेक्टर.

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन यातायात नगर योजना क्रमांक पी-18/09 हेतु अशासकीय भूमि अधिग्रहण बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 6 मई 2013

क्र. 4768 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

ग्राम- हतोडा

(2) चौरई

छिन्दवाड़ा

ब. नं. 301

भू-अर्जन अधिनियम

1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री,

रकबा 0.209

हेक्टेयर एवं उस पर

स्थित परिसंपत्तियां.

(4)

(3) प.ह.नं. 20

रा.नि.मं. चौरई-

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई ,

जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

1700

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4769 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

(4) रकबा 0.160 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम - चन्दनवाड़ा ब. नं. 78 प.ह.नं. 35 रा. नि.मं. चौरई.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर की टनल निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 6 मई 2013

प्र. क्र. 13 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन-4465.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , 1701

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)

(2)

(3)

1.069

सेन्द्रया

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सेन्द्रया जलाशय के पहुंच मार्ग एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 7 मई 2013

क्र. 4767- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जनभू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

(3)

(1)

1.555

फुलखेड़ी

राजगढ़ राजगढ़

9.397

मनोहरपुरा

7.186

जोगीपुरा

7.050

फतेहपुर

11.776

हरजीपुरा

4.642

बेडाकापुरा

14.560

बहादुरपुरा ( बाराद्वारी )

8.957

राजगढ़

5.821

रघुनाथगढ़

14.767

मदापुरा

4.239

पिपल्या

2.418

जेतपुरा

4.212

भादवाखेड़ा

5.399

बांसखेड़ी

मांजरीखो

4.727

16.278

लक्ष्मणपुरा

11.104

खीमाखेड़ी

3.050

खाडियापुर

4.927

गोपालपुरा

9.790

सुल्तानपुरा

योग 151.855

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन .

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द्वितीय पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1702

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 8 मई 2013

क्र. 13-12-13 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित सम्पत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , उसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

संपत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

(3)

(1)

0.13 भिण्ड गोहद कमलापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, ग्वालियर ( म. प्र. )

हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 7 आर. माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.

फार्म एक ( 3 )

ग्राम कमलापुर तहसील गोहद पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा 7 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

स. क्र.

सर्वे क्रमांक

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(2)

(3)

(1)

493

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग, ग्वालियर.

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(4)

(5)

(6)

0.13

0.42

योग 0.13

क्र. 14-12-13 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 1703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, उसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

सम्पत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.95 भिण्ड गोहद रामपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 ,

हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 आर. माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3 ) सर्वे नम्बरान विस्तृत की सूची संलग्न है.

फार्म एक ( 3 )

ग्राम रामपुरा तहसील गोहद पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता की 5 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

सर्वे क्रमांक

स. क्र. नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(2)

(3)

(1)

851

1

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2

संभाग, ग्वालियर.

862/1

2

862/2

3

862/3

4

866

5

860

6

870

7

871

8

875

9

880

10

894

11

893

12

891/1

13

891/2

14

892

15

684

16

682

17

680

18

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(6)

(5)

(4)

1.09

0.12

0.95

0.11

0.95

0.95

0.03

1.11

1.49

0.07

2.40

0.12

0.09

0.91

1.23

0.08

0.11

1.25

0.03

0.20

0.06

1.01

0.56

0.06

0.27

0.39

0.09

0.07

0.47

0.22

0.04

0.65

0.07 1704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(3)

(2)

(1)

656 19

657 20

658 21

659 22

652 23

650 24

640/1

25

26

640/2

640/3/मिन.

27

640/3/मिन.

28

640/4

29

629 30

628

31

32

627/1

627/2

33

620

34

617 35

616 36

615

37

651

38

(5)

(6) (4)

1.27

0.12

0.01

0.12

0.98

0.11

0.27

0.01

0.05

0.28

0.84

0.03

1.00

1.40

0.42

0.08

0.40

0.40

0.24

0.05

0.05

0.43

0.43

0.07

0.42

0.21

0.05

0.34

0.08

0.37

0.02

0.02

0.37

0.05

0.43

1.95

योग

क्र. 15-12-13 - अ- 82.- क्र. 14-12-13-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , उसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

सम्पत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

खरौआ

0.31 भिण्ड गोहद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2,

ग्वालियर ( म. प्र. )

हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 7 आर. माइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) सर्वे नम्बरान विस्तृत की सूची संलग्न है .

1705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

फार्म एक ( 3 )

ग्राम खरौआ तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

सर्वे क्रमांक

स. क्र.

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(3)

(2)

(1)

2483

1

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2

2482

2

संभाग, ग्वालियर.

2480

3

रिमार्क सर्वे का कुल

रकबा

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(5)

(6) (4)

0.25

0.05

1.83

0.16

0.10

0.85

योग

0.31

क्र. 16-12-13 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, उसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

सम्पत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

बडेरा

5.73 भिण्ड गोहद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक -2 , ग्वालियर (म. प्र.)

हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 4 आर माइनर, 2 आर/4 आर माइनर एवं 4 आर माइनर के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

(3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.

फार्म एक ( 3 )

ग्राम बडेरा तहसील गोहद पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/4 आर माइनर 2 आर/ 4 आर माइनर एवं 4 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का

सर्वे क्रमांक

स. क्र. नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(3)

(2)

(1)

707

1

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2

704

2 संभाग, ग्वालियर.

मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(4)

(5)

(6) 0.660

0.08

0.09

0.690 1706

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(1)

(2) 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

[भाग 1 (3)

(4)

(5)

(6)

0.06

1.000

699

697

0.390

0.04

0.40

0.03

696

0.09

695

1.070

0.11

689

1.110

0.09

685

1.020

0.07

1.150

676

1.260

0.02

673

2.100

0.16

674

0.15

2.150

663

0.08

0.970

664

0.420

639

0.03

0.06

638

0.370

301

0.370

0.06

0.01

0.490

300

0.960

0.09

302

0.200

0.01

303

304

0.06

0.330

0.400

306

0.02

311

0.05

0.540

1.250

310

0.14

2.220

0.09

309

320

0.04

0.910

228

0.880

0.07

0.14

0.870

227

0.070

0.01

226

0.320

0.02

215

1.750

213

0.10

0.240

0.04

129

0.240

0.05

130

134

0.02

0.540

0.12

135

1.210

150

0.290

0.01

149

0.600

0.09

0.370

0.06

152

0.710

0.01

145

754

0.630

0.10

756

0.21

2.320

1.280

757

0.10

0.17

0.990

760 भाग 1 ]

1707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(1)

(2) 43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

(3)

(4)

(5)

(6)

0.06

0.830

759

0.11

761

1.280

0.15

771

1.030

0.05

1.000

772

1.270

785

0.12

777

1.650

0.26

783

1.470

0.12

0.760

0.01

781

0.23

780

1.120

0.310

0.07

532

0.03

534

1.010

535

0.300

0.04

0.350

0.08

526/1

526/2

0.070

525

0.190

0.01

528

0.390

0.05

0.04

529

0.510

518

0.01

0.920

504

0.600

0.11

0.540

0.03

501

0.040

500

0.03

0.01

487

0.110

0.280

0.02

488

0.01

489

0.270

490

0.140

0.01

0.02

0.170

491

0.730

0.08

498

492/1

0.820

0.15

492/2

0.810

495

0.360

0.02

0.03

0.330

494

0.890

0.12

477

0.17

444

1.640

436

1.050

0.16

0.07

0.170

491

0.790

0.04

483

0.580

484

0.10

0.06

702

0.570

योग

5.73 1708

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

क्र. 17-12-13 अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, उसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

संपत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

(3)

चितौरा

भिण्ड गोहद

हे. 0.62

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्च स्तरीय नहर के

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 , ग्वालियर ( म. प्र . )

शीतला माता शाखा नहर की 4 आर. माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3 ) सर्वे नम्बरान की सूची संलग्न है.

फार्म एक ( 3 )

ग्राम चितौरा, तहसील गोहद पटवारी हल्का नं . 58

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर शाखा की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

स. क्र.

सर्वे क्रमांक

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(3)

(1)

(2)

2608

1

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2

2609

2

संभाग, ग्वालियर.

2607

3

2610

4

2611

5

2612

6

2615

7

2614

8

2616

9

2617

10

11

2618

2593

12

2662

13

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(6) (4)

(5)

0.16

0.03

0.05

0.51

0.32

0.02

0.15

0.03

0.01

0.16

0.50

0.01

0.52

0.08

0.48

0.06

1.00

0.01

0.98

0.13

0.71

0.01

0.60

0.01

0.25

0.17

योग

0.62 भाग 1 ]

1709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

क्र. 18-12-13 अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, उसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

संपत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) भिण्ड गोहद (2)

हे. 1.76

(3) बीलपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

हरसी उच्च स्तरीय नहर की

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 ,

ग्वालियर ( म. प्र . )

(6) शीतला माता शाखा नहर की 3 आर. माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. (3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.

फार्म एक (3 )

ग्राम बीलपुरा , तहसील गोहद पटवारी हल्का नं .

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

सर्वे क्रमांक

स. क्र.

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(3)

(2)

(1)

1

84 हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2

2

93 संभाग , ग्वालियर.

85 3

86 4

5

92

216

6

91 7

90 8

129

9

10

125

124

11

151

12

176

13

152

14

153

15

16

154

175

17

174

18

226

19

20

221

223

21

22

222

23

218

217

24

252

25

26

255

254

27

रिमार्क सर्वे का कुल रकबा

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(4)

(5)

(6)

0.01

0.13

0.01

0.83

0.42

0.07

0.47

0.06

0.05

0.36

0.15

0.06

0.34

0.06

0.05

0.10

0.01

0.07

1.07

1.54

0.14

0.86

0.08

1.08

0.02

0.58

0.09

0.75

0.13

0.21

0.01

1.16

0.10

2.60

0.19

0.68

0.07

0.32

0.01

0.50

0.04

0.48

0.08

0.14

0.03

0.03

0.15

0.08

1.75

0.05

0.36

2.20

0.16

योग

1.76 1710

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

[भाग 1 क्र. 19-12-133-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

संपत्ति का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(3)

(2)

(4)

डिरमन

2.76 भिण्ड गोहद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र. )

माता शाखा नहर की 1 आर/4 आर एवं 3 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. (3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.

फार्म एक ( 3 )

ग्राम डिरमन, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्च स्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/4आर एवं 3 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव स. क्र.

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(2)

(1)

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

रिमार्क

सर्वे क्रमांक सर्वे का कुल रकबा नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(5)

(6) (3)

(4)

0.03

46

3.76

43

3.65

0.42

45

0.05

0.01

31

0.16

1.28

1.69

29

0.08

3.08

0.01

32

28

3.66

0.02

26

0.08

0.01

25

3.17

0.23

185

0.07

0.01

186

0.72

0.10

0.68

187

0.08 1711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

(6) (3)

(4)

(5)

189

1.18

0.12

258

1.47

0.01

257

1.04

0.13

256

0.32

0.06

255

0.15

0.03

0.37

0.01

254

253

0.80

0.08

252

0.45

0.08

316

0.01

1.13

0.68

244

0.03

318

0.15

1.05

319

0.06

0.73

329

0.72

0.01

327/मिन

0.06

0.24

327/मिन

0.05

327/मिन

0.23

328

0.53

0.09

326/मिन

0.20

0.05

326/मिन

0.08

326/मिन

0.44

0.38

333

0.01

0.08

336

0.01

0.10

337

0.03

338

1.07

0.12

0.56

405

0.04

0.08

363

1.15

0.83

0.08

403

0.01

364

0.49

0.46

0.07

402

184

1.64

0.01

469

0.13

0.01

0.01

471

1.10

0.53

474

0.13

475

0.81

0.02

2.76

क्र. 20-12-133-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित सम्पत्ति को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों 1712

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

[भाग 1 को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन उसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

संपत्ति का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

पिपरसाना

13.79 भिण्ड गोहद

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा (2 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक -2 , ग्वालियर ( म.प्र. )

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/4 आर . 4 आर, 5 आर, 6 आर, 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.

फार्म एक ( 3 )

ग्राम पिपरसाना, तहसील , गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्च स्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल /4 आर, 4 आर. 5 आर, 6 आर, 7 आर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव स. क्र.

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(1)

(2)

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 1 एल/4 आर संभाग ग्वालियर.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

रिमार्क

सर्वे क्रमांक सर्वे का कुल रकबा नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(3)

(4)

(6)

(5)

1670

0.13

0.01

0.51

1679

0.09

1668

0.46

0.01

1680

0.58

0.05

1678

0.10

0.61

1675

1.13

0.08

1676

0.61

0.10

1685

0.21

0.02

1559

0.33

0.10

1561

0.24

0.03

1562

0.43

0.05

1563

1.49

0.06

1542

1.47

0.04

1540

0.76

0.02

1541

0.90

0.09

1526

1.23

0.12

1524

0.05

0.01 1713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

(5)

(6) (4)

(3)

0.09

1522

0.81

0.05

0.58

1496

0.01

1521

0.44

0.01

1502

0.23

0.03

0.16

1497

0.07

0.66

1498

0.02

1500

0.66

0.07

0.28

1499

0.57

0.09

1429

0.09

0.53

1430

0.04

0.12

1432

0.14

1.10

1313

0.06

0.47

1314

0.03

1315

0.59

0.52

0.01

1297

0.07

1.00

1308

0.11

0.81

1307

0.09

1305

0.55

0.04

0.45

1303

0.21

1.44

1239

0.01

1.71

1240

0.06

0.63

1221

0.01

0.10

1221/5158

0.17

1.40

1220

0.02

0.08

1219

0.07

0.36

1217

0.01

0.91

1216

0.46

0.12

1214/1

0.45

1214/2

0.01

0.410

1205

0.960

0.05

1213

0.02

0.220

1208

0.02

0.23

4454

0.04

0.22

4455

0.07

4457

0.41.

0.01

4456

0.25

0.12

0.93

4458/1

1.00

4458/2

0.15

0.89

4470

0.09

4471

0.61 1714

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(1)

(2) 58

59

60

61

62

63

[भाग 1 (3)

(4)

(5)

(6) 0.90

0.01

4472

4483

0.06

0.06

0.74

0.01

4484

4570

0.54

0.02

0.02

4598

1.10

0.06

0.95

4615

0.56

0.14

4616/मिन 1

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

0.59

0.08

4619

0.94

0.04

4613

4620

0.30

0.01

4629

0.22

0.17

4640

0.81

0.06

0.05

4635

0.87

0.12

4636

0.86

0.11

3524

1.41

0.69

0.02

3535

0.62

0.10

3523

0.05

3522

0.34

0.28

0.01

3521

0.12

1626

0.76

1.12

0.16

1618

0.01

1616

0.20

0.01

1612

0.47

0.12

1613

1.11

0.04

1608

0.31

0.36

0.05

1607

0.10

1605

1.18

1469

0.02

0.43

0.06

1.83

1470

0.23

1468

2.52

1.50

0.16

1461

1.34

1459

0.08

0.10

4510

1.14

1.23

0.01

4508

4525

1.88

0.25

0.18

4527

2.61

0.09

4531

1.21

0.08

4534

1.51

0.12

4530

1.49

3.19

0.01

4684 1715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

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110

111

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114

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120

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122

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128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

(6)

(5)

(4)

(3)

0.17

4682

0.89

0.05

1.64

4681

0.95

0.12

4738

0.07

1.12

4737

0.88

0.13

4739

0.03

4764

1.06

0.14

1.36

4769

0.07

4728

0.71

0.03

0.40

4730

0.05

0.60

4726

0.11

4725

0.61

0.09

4773

0.51

0.08

1.05

4781

0.13

4782

1.40

0.06

4784

0.63

1.85

0.16

4821

0.06

4820

0.65

0.07

0.83

4882

0.07

0.84

4881

0.05

0.62

4880

0.02

0.14

4879

0.13

1.22

4878

0.12

1.03

4887

0.08

0.89

4895

0.08

4897

0.790

0.02

4898

1.50

0.20

0.01

4816

0.01

4899

1.030

0.01

0.34

4814

0.28

0.01

4815

0.07

4322

0.67

0.10

4325

1.46

0.07

3664

0.35

0.01

4289

0.59

0.10

0.75

265

0.10

268

0.63

0.19

271

1.48

0.28

0.05

292

0.10

1.45

293

2.08

0.13

308 1716

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(2) (1)

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

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150

151

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169

170

171

172

173

174

175

176

177

[ भाग 1 (4)

(3)

(5)

(6) 317/5083

0.15

0.01

317

1.61

0.06

0.70

0.08

318

349

1.19

0.03

0.17

0.04

347

613

1.16

0.02

0.06

0.74

549

348

0.09

0.63

0.39

0.04

553

0.04

603

0.16

0.50

0.04

602

346

0.43

0.01

345

0.03

0.31

495

0.19

0.01

0.03

494

0.31

0.03

493

0.31

0.03

491

1.13

0.03

497

0.36

522

0.09

0.66

546

0.07

1.25

548

0.19

0.04

517

1.80

0.01

544

1.08

0.07

552

0.56

0.05

0.03

554

0.24

1.07

0.12

612

611

0.53

0.07

610

0.39

0.04

601

0.37

0.03

609

0.13

0.02

597

0.59

0.06

594

0.97

0.11

0.27

0.01

589

590

1.00

0.18

0.19

698

0.01

697

0.19

0.04

2895

1.29

0.02

2.08

699

0.04

0.17

3972

1.15

3973

0.81

0.09 भाग 1 ]

1717

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

(2) (1)

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

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190

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192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

(4)

(5)

(6) (3)

3975

0.59

0.13

0.60

3975/मिन 1

0.55

0.05

3976/मिन

0.55

3976/मिन

1.05

0.01

3967

3966

0.20

0.05

3965

0.63

0.10

0.01

3965/5132

0.15

3964

0.67

0.04

3959

0.64

0.02

0.09

0.71

3955

0.78

0.09

3954

0.74

0.03

3941

0.53

0.05

3942

0.05

3938

1.03

3936

0.65

0.10

3

1.39

0.03

21

0.02

0.33

0.84

0.01

18

20

0.62

0.09

0.08

19

0.42

0.01

34

1.18

27

0.66

0.08

1.46

0.05

26

1.50

0.03

42

0.05

43

0.39

1.00

0.06

44

0.01

63

0.84

0.92

57

0.16

0.08

0.01

58

0.07

56

2.08

55

1.61

0.16

2.04

0.20

49

0.15

0.82

4569

13.79

क्र. 21-12-13अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित सम्पत्ति को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

1718

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

संपत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

2.52

छरैटा

भिण्ड गोहद

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, ग्वालियर ( म.प्र. )

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 आर एवं एवं 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

(3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.

फार्म एक (3 )

ग्राम छरैटा, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्च स्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 6 आर एवं 7 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स. क्र.

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

(2)

(1)

हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6

रिमार्क

सर्वे क्रमांक

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

सर्वे का कुल रकबा (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

0.13

1.68

405

0.05

0.38

409

0.12

410

0.95

0.60

0.10

411

0.07

0.51

412

0.15

413

1.39

0.42

0.01

1036

0.01

0.17

1034

0.12

1.29

1035

0.03

1033

0.93

0.79

योग ..

0.10

0.46

288

0.02

0.45

287

0.12

2.61

252

0.01

0.28

285

1.06

0.16

253

0.06

0.13

254 1719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

256

7

251

8

250

9

247

10

235

11

243

12

236

13

228

14

227

15

199

16

198

17

197

18

196

19

187

20

(6)

(5)

(4)

1.03

0.01

0.02

2.04

0.01

0.94

0.17

1.50

1.52

0.10

0.05

0.73

0.23

4.41

2.27

0.13

0.80

0.01

0.12

0.91

0.12

0.78

0.48

0.03

0.05

0.48

0.21

0.96

1.73

योग

2.52

कुल योग .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना , दिनांक 8 मई 2013

भू-अर्जन प्र.क्र.एफ...... 10 पत्र क्र. 278- भू-अर्जन-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टेयर में )

(4) 1.802 (2) अमरपाटन

(3) किराहाई

(1) सतना

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री,

इटमा कोटार बांध के वेस्ट वियर के निर्माण.

जल संसाधन संभाग सतना, जिला सतना. (म. प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

1720

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 17 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

खण्डवा

हरसूद काशीपुरा 3.29 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां नोट

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.

रेवापुर थर्मल पावर परियोजना हेतु.

.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्रमांक 2 खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

खण्डवा

बैलवाड़ी

हरसूद

6.55 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13, खण्डवा.

रेवापुर थर्मल पावर परियोजना हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , क्रमांक 2 खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.203 (1) सीहोर

(3) कुसुमखेड़ा

(2) बुधनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) प्राधिकृत अधिकारी

बाड़ी. (5) कार्यपालन यंत्री, बारना संभाग

(6) बारना परियोजना के तहत नहर विस्तारीकरण SM/M- 3 नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बारना परियोजना के तहत नहर विस्तारीकरण SM/M-3 नहर निर्माण हेतु. ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 15 मई 2013

प्र. क्र. 1 से 6 - अ- 82-2012-13 - सा-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

अर्जित किया जाने

नगर/ग्राम

जिला तहसील /तालुका

वाला लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) भोपाल

(2) बैरसिया

39.157

मूंडला चट्टान

23.132

तरावली खुर्द

35.125

जमूसर कलां

13.194

हिनोतिया घाट

7.098

खेजड़ा मिश्र

3.215

कढैया शाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) संजय सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

1722

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 594.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ ग्राम - करही

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.34 हेक्टेयर.

क्षेत्रफल

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.10

826

0.04

2392

2781

चाह

3232

0.20 योग 0.34

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. 3384- दस - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- जैतहरी

(ग) ग्राम - कदमसरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.337 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.075

1091

0.072

1189

0.075

1094

925/1

0.024

0.011

1089/2

0.017

914/1

0.060

925/3/1

0.031

922/1

0.060

923/1 ग

0.096

875/1

0.035

875/2

0.042

872/1

0.194

872/2

0.060

871/1

927/2

0.012

0.032

920

0.036

912

0.075

870/2

0.178

870/1

0.030

793

0.120

792

0.051

787

0.095

786

0.032

927

0.026

919/1

0.040

916 भाग 1 ]

1723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(2)

(1)

0.014

914/2

913

0.001

0.018

899

0.018

897

0.016

898

895

0.048

888

0.016

1176

0.102

योग . 1.337

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- छिरहाटोला जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जैतहरी , जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 3386 - दस - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- अनूपपुर

(ग) ग्राम-पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.549 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.121

54/1

0.008

56/1

0.008

56/2

66/1

0.016

66/2

0.016

66/4

0.016

0.048

140

143

0.016

186/ 1 ख

0.112

(2)

(1)

0.016

64

0.028

141/2

144

0.144

0.549

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- पाली जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्दकुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. 6174 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

( ग) ग्राम- अम्बाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.377 हेक्टर .

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

54/2

0.536

0.124

55/1

0.136

55/2

55/3

0.172

0.048

63/3

70/2/2

0.464

70/3

0.184 1724

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(2)

(1)

0.065

75/1

75/2

0.184

0.056

75/3

0.064

75/4

76/1

0.280

76/2

0.069

86/1

0.256

0.156

87/2

1.000

87/7

105

0.244

0.160

109/2

0.390

148/1 ख

148/3

0.050

0.072

149/1

0.072

151/2

170

0.168

171/1

0.448

192/3

0.089

0.121

192/4

0.328

218/1

0.101

219/5

223/4

0.380

227/4

0.084

0.084

227/5

227/6

0.084

0.124

228/1

228/4

0.376

0.064

228/5

0.144

229

योग .. 7.377

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" उरीबाग सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से. "

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 6178 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम-सालखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.425 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

15/5

0.051

0.049

15/6

0.049

15/7

22/1

0.048

0.009

0.006

22/3

22/4

0.023

0.021

22/5

22/6

0.010

22/7

0.008

0.192

25

0.024

26/4

0.056

27/1

27/3

0.080

27/4

0.072

27/5

0.088

27/6

0.104

0.020

27/7

0.029

27/8

0.024

27/9

0.024

27/10

0.048

118

0.120

119/1

0.270

119/2

योग .. 1.425

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" उरीबाग सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से. "

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

1725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. 6183 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम-लोणी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.187 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.732

0.300

1/12

0.672

5/4

0.060

45/1, 45/2

0.324

49/1

50/9

0.041

54/1

0.136

0.136

54/2

0.160

58/1

0.052

58/4

0.120

63/1ख

0.480

78/2

0.224

81

1.168

88/2

0.112

89

0.160

91/2

0.264

107/3

0.528

0.372

114

0.120

115

0.272

116/1

0.746

117/1

0.096

220/1 क

0.424

220/ 1 ख

0.061

117/2

0.041

117/3

(1)

(2)

0.140

120/1

0.208

120/3

0.108

120/4

120/5

0.108

0.200

120/6

120/7

0.184

124/1

0.188

125

0.130

0.880

196/1 , 196/2 , 196/3

0.176

197

198/1

0.156

0.256

198/2

198/3

0.192

205

0.432

0.144

207/1

207/2

0.152

0.216

207/3

0.156

207/4

208

0.144

0.064

209

0.152

220/2

योग .. 12.187

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" उरीबाग सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से. "

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 6188 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार (ख) तहसील-कुक्षी 1726

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

(ग) ग्राम- बड़ग्यार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.190 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

82

0.089

0.032

84

0.016

85/2

0.336

188/1

0.312

190/1

194/4/1

0.169

0.476

194/4/2

0.368

199/1/2

0.069

199/2/1

0.069

199/2/2

0.254

199/3/3

योग .. 2.190

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" उरीबाग सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से. "

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 6193 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- धनोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.073 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.202

13

0.065

14

0.227

16

(2)

(1)

0.049

21/1

0.445

26/1

0.615

26/2

27/1/1

0.162

0.162

27/1/2

28/1

0.146

योग .. 2.073

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" उरीबाग सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से . "

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 6,198 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- कापसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.026 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.066

875/1

0.248

875/2

876/1

0.032

0.168

877/1

0.295

878/1

879

0.324

886

0.176

887/2/2क

0.365

887/2ख

0.455 1727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

887/3ख

0.016

887/4

0.255

0.162

900

0.202

934

0.130

938/1

938/2

0.209

940

0.331

942/1

0.101

0.065

942/2

0.310

943/2क

945

0.196

0.133

947

0.080

948

0.373

994/1

1001

0.166

0.152

1004/1 , 1005

0.086

1009

0.216

1244/2

0.281

1249

0.036

1254

0.252

1255

1280

0.032

0.137

1283/1

0.772

1284/1

1287

0.497

0.529

1299

1361/1

0.180

0.504

1362

1365

0.158

1368

0.302

0.145

1372

0.346

1401

0.324

1402/1

0.405

1402/2

0.814

1403

योग .. 11.026

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" उरीबाग सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से. "

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 6 मई 2013

क्र. 6627 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- डही

(ग) ग्राम- नलवान्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.946 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1)

(2)

150/2

0.384

154/2

0.240

150/1

0.345

154/1/1

0.200

154/3

0.240

148/508

1.214

154/1/2

0.323

योग .. 2.946

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" उरीबाग सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से. "

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 378-381-2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 1728

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अशोकनगर

(ख ) तहसील- ईसागढ़

(ग) ग्राम- कुम्हरिया

( घ ) क्षेत्रफल - 1.531 हेक्टेयर .

सर्वे नंबर

प्रस्थावित क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

0.060

94/2

93/3

0.160

93/4

0.170

0.220

92/2( क)

0.140

94/4(ख)

0.280

91/2

83/2

0.060

82/2

0.052

0.054

45/3(क)

0.064

45/1

81/1

0.135

0.136

49/4

योग .. 1.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है- पचलाना बांध की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) स्थाई अर्जन

(4) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 29 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )

[ भाग 1 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बरेली

(ग ) नगर/ग्राम- मगरधा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 एकड़.

अर्जित किये जाने खसरा नम्बर

वाला ( एकड़ में )

कुल रकबा (एकड़ में )

(2)

(3) (1)

573

0.99

0.99

9.66 9.66

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मगरधा बगलबाड़ा मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. अ. , संभाग रायसेन , जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका-बाड़ी 1729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(ग) नगर/ग्राम- सुल्ताननगर

लगभग क्षेत्रफल-0.03 एकड़.

(घ)

खसरा

नम्बर

अर्जित किये जाने वाला ( एकड़ में )

कुल रकबा (एकड़ में )

(2)

(3) (1)

0.01

0.32

40

0.16

41

0.01

0.15

0.01 42

0.63

0.03 योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-नोनमेट मार्ग निर्माण सुल्ताननगर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. अ., संभाग रायसेन जिला रायसेन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर , दिनांक 29 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- धमनी ( बंदो. नं. 212, प.ह.नं. 34/76 ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.04

17/1

0.04

15/2

(2)

(1)

0.07

20/1

0.04

20/2

0.02

30/1

0.02

31/1

0.03

32/2

0.03

32/1

0.02

33/1

0.03

33/2

0.02

48

0.09

46/1

0.08

46/2

43

0.07

45/1

0.02

0.04

45/2

0.07

45/3

0.02

77

0.01

76

75

0.01

0.01

74/1

73

0.02

71

0.01

0.01

70

0.01

68

0.03

67/1

0.04

60/5

0.04

60/7

0.03

59

0.05

58/1

0.04

60/9

50/1

0.09

0.03

51

0.05

53/1

0.02

50/7

160

0.08

165

0.09

0.02

166/1

167/1

0.06

0.09

168/1

0.03

174/2

0.03

173/1

0.05

173/2

0.01

172/1

0.04

172/2

0.02

171

170

0.01

0.07

156/1

0.03

156/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

1730

(2)

(1)

0.03

157

0.09

158

0.04

159

0.07

174/4

0.04

110/1

110/2

0.05

योग 2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -सिमरिया- पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- काटी ( बंदो. नं. 57, प.ह.नं. 33/76 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.02

196/8

196/6

0.03

0.10

199/1

0.09

212/1

212/2

0.09

0.07

211

0.02

210/1

0.02

210/2

0.02

210/3

0.01

201/1

0.12

201/2

0.03

201/4

(2)

(1)

0.11

206/1

0.03

207/1

0.26

207/2

0.12

207/3

0.07

207/5

1.21

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सुरहिया- सिमरिया- पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

( ग) ग्राम- बैजला ( बंदो. नं. 314 , प.ह.नं. 28/76) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

116/1

0.03

0.03

116/4

योग 0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-सुरहिया- सिमरिया- पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

1731

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 05 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- मढपिपरिया ( बंदो. नं. 345, प.ह.नं. 28/64 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.04

190/1

0.03

190/2

0.01

187/1

0.03

187/2

186

0.04

0.02

178/1

0.02

178/2

177/1

0.01

177/2

0.01

0.02

177/3

0.01

177/4

0.05

176/1

0.01

176/2

0.06

175

0.10

168/1

0.01

167/1

0.02

167/2

167/3

0.02 योग . 0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सुरहिया- सिमरिया - पड़रिया- धमनी-सिंगौरी मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07- अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- मुस्करा ( बंदो. नं. 373 , प.ह.नं. 32/73 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.79 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.13

225

0.08

244

230

0.21

0.05

213

0.04

229

0.05

231

0.03

148/2

0.05

147

232

0.08

0.01

144/1

0.01

144/2

143

0.03

0.01

142/1

0.01

142/2

0.04

234

0.03

140

0.13

121

0.06

139

0.11

122

0.01

138/1

0.01

137/2

0.13

135

0.07

124/3

0.03

105/3

0.05

134/2

0.13

129/3

0.02

126 1732

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(2)

(1)

130

0.08

0.10

131

1.79

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सुरहिया- सिमरिया- पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पाटन एवं म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ - 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- पंडरिया ( बंदो. नं. 245, प.ह.नं. 32/71 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.02

40

41

0.01

0.01

42

52

0.02

53

0.03

54

0.01

0.01

59

योग 0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सुरहिया- सिमरिया- पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील-पाटन

(ग) ग्राम- सिमरिया ( बंदो . नं. 420, प.ह.नं. 29/66) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.10 हेक्टर.

रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

107/3

0.01

0.08

107/1

107/2

0.01

108

0.02

0.04

109

0.03

155

156

0.02

0.09

147

143/3

0.03

0.01

143/4

143/5

0.01

142

0.01

141

0.01

160/1

0.01

162

0.01

0.02

165

166

0.03

178/1

0.01

0.01

178/2

179/1

0.01

179/3

0.01

143/6

0.001

160/2

0.01

195

0.03

228

0.10

224

0.04

223

0.03

222/1

0.01 1733

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.03

0.16

221

0.02

206/1

0.02

206/2

0.04

200/1

0.05

200/2

0.02

199

0.04

197

0.02

158

1.10

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सुरहिया- सिमरिया - पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- देवरी ( बंदो. नं. 199, प.ह.नं. 29/65 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.48 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

0.01

81

0.02

24

0.01

26

0.08

66

0.04

63/1

0.05

63/2

0.04

27

0.01

16

0.02

7

(2)

(1)

0.03

6

0.05

62

0.03

4/2

0.07

61/1 , 3

0.11

3

0.10

60

0.08

29/1 , 3

0.08

57/1 , 3

0.07

56

0.02

30

0.02

31/1

0.06

31/2

0.07

53

0.03

51/1

0.03

31/3

0.01

31/4

0.03

31/5

0.01

32/5

0.06

51/2

0.01

32/1

32/2

0.01

0.01

32/3

0.02

32/4

0.09

39

0.08

44/1

0.02

43

0.001

36

योग . 1.48

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सुरहिया- सिमरिया - पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 1734

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील-पाटन

( ग ) ग्राम- सुरहैया ( बंदो. नं. 436, प.ह.नं. 29/66 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.65 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

12

0.02

9

0.11

2

0.12

8/1

0.06

8/2

0.11

3

0.06

23/1

0.02

23/2

0.04

0.02

23/3

32

0.02

27

0.04

30

0.03

योग 0.65

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सुरहिया- सिमरिया - पड़रिया - धमनी-सिंगौरी मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 13 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील-पाटन

[ भाग 1 (ग) ग्राम- पाटन ( बंदो. नं. 26/252, प.ह.नं. 24/56) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.01

907, 908

0.01

891/1

891/3

0.01

योग 0.03

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सुरहिया- सिमरिया - परिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 14- अ-82-2012-2013 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- धनेटा, ( बं. नं. 210, प. ह. नं. 30/67) ( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

204/3

0.04

204/4

0.04

213/2

0.03

184

0.01

183/1

0.01

0.01

183/2

181

0.05

179

0.02

151

0.01

150/1

0.01 भाग 1 ]

1735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(2)

(1)

0.02

149/2

147

0.02

148

0.02

119/1

0.02

121

0.02

0.01

122

124

0.03

0.06

128

0.43

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी-सहजपुर मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15 -अ- 82-2012-2013 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील-पाटन

(ग ) ग्राम-राखी ( बं. नं. 385 , प. ह. नं. 30/67) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

7

0.01

26/1

0.14

0.04

26/2

26/4

0.03

योग . 0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी-सहजपुर मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पाटन एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 16- अ- 82-2012-2013- भू. अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- बरबटा ( बं. नं. 281 , प. ह. नं . 3/30) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

11

0.03

12

0.03

13

0.03

0.03

15/1

16

0.03

0.01

18

32

0.02

33

0.02

34

0.04

योग

0.24

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी- सहजपुर मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

1736

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

क्र. 17- अ- 82-2012-2013- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

( क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- कुमगवां ( बं. नं. 65, प. ह. नं. 21/47) ( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.824 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

230/1

0.04

0.02

230/2

230/4

0.04

100/1

0.08

228/1

0.01

0.01

101/1

0.01

101/3

104/1

0.01

0.02

104/2

0.03

226

105/1

0.02

224/1

0.04

0.02

224/2

106/1

0.02

223

0.03

113

0.03

222

0.03

115

0.04

0.05

120

234

0.004

125

0.01

126/1

0.01

0.01

126/2

0.01

126/3

126/4

0.01

127

0.01

0.01

18/1

(2)

(1)

18/2

0.01

157/1

0.04

157/2

0.01

0.03

159

0.01

163

0.05

81

82

0.01

0.02

80

227

0.02

0.824

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी-सहजपुर मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पाटन एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 18 - अ - 82-2012-2013- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

( क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम-सरखंडी ( बं. नं. 406, प. ह. नं. 21/47) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.91 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

151

0.04

0.02

152

153

0.01

154

0.01

156

0.03

157

0.02 भाग 1 ]

1737

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

(2) (1)

158

0.01 160/3

0.01 160/1

0.01 160/2

0.01 161

0.01 162

0.01 163

0.09 127

0.03

0.02 126

125

0.02

0.02 69

68

0.01

0.03 70

71

0.04 73

0.02

0.02 74

75

0.01 76

0.01 77

0.04 78

0.01 79

0.01 80

0.06 82/1

0.04 82/2

0.02 83/1

0.01

0.02 83/2

83/3

0.01 84

0.04 85

0.08 86/2

0.01

0.05 89/1

88

0.07

0.05 89/2

0.07 29/3

30/2

0.04

0.03 30/3

31

0.06 32

0.08 33/1

0.06 36

0.04 37

0.02 38

0.03 52

0.03 53

0.02

0.01 54

55

0.01

(2)

(1)

56

0.04

57

0.03

0.02

58

59

0.02

66

0.02

165

0.01

166

0.02

171

0.05

172

0.03

0.01

180/1

180/2

0.01

180/3

0.01

0.01

180/4

180/5

0.01

181

0.01

0.02

184

185

0.02

186

0.03

176/2

0.01

योग 1.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी-सहजपुर मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 19- अ- 82-2012-2013 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-ज्वाब ( बं. नं. 154, प. ह. नं. 54/48) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.923 हेक्टेयर.

1738

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.01 210/1 , 2

209

0.08 45

0.09

0.15 208/1

0.11 47

207

0.02 201

0.05 48

0.03

0.02 193

0.02 192

0.02 208/2

185

0.01

0.15 184/1 , 2

0.09 202

0.04 225

226/1

0.10 226/2

0.02 183

0.08

0.03 180/1

180/2

0.02 179

0.03 170/1

0.04

0.04 169

167

0.02 161/1

0.01

0.01 161/2

0.001 162

104/1

0.04

0.09 104/2

0.01 105

135

0.11 136/1

0.02 136/2

0.02 138

0.04 140

0.002

0.02 141/1

136/3

0.02

0.02 141/2

141/3

0.09 143

0.03 144

0.05 148

0.06 107

0.01

योग .. 1.923

[ भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी-सहजपुर मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22- अ - 82-2012-2013- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

( क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- दिधोरा ( बंदो. नं. 196 , प. ह. नं. 11/27) (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.44 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

87

0.10

45/5

0.07

0.07

46/2

0.05

47/2

0.03

48

0.02

49

50

0.06

51

0.03

52

0.05

15

0.02

14/1

0.13

0.10

14/2, 4

63

0.09

62/1

0.06

62/2

0.09

61/1

0.06

60

0.02

74

0.07

77/1

0.04

80

0.06 भाग 1 ]

1739

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

(2)

(1)

0.05

81

84

0.04

85

0.04

88/2

0.09

योग

1.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलखाडू- सरोद मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 23 - अ- 82-2012-2013- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- जुगतरा ( बंदो. नं. 156 , प. ह . नं. 11/26) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.711 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

168/2

0.11

0.04

169

165/1

0.04

164/3

0.05

0.07

163/3

162

0.05

158/1

0.001

0.07

171

172

0.06

174/1

0.08

174/2

0.01

(1)

(2)

0.07

181

182

0.05

183

0.01

0.711

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बेलखाडू- सरोद मार्ग

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 5- अ- 82-2012-2013 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- बरोदा ( बंदो. नं. 288, प. ह. नं . 21/54) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.01

425

0.01

426/1

0.07

424

0.04

423

0.02

422/1

0.01

421/3

0.05

420

418

0.04

0.06

417

416

0.03

414/1

0.08

414/2/

0.02

412/2

0.04

0.01

411 1740

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(2)

(1)

408/3

0.03

408/1

0.02

407

0.04

397

0.08

0.66

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बेलखाडू- सरोद मार्ग

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26- अ-82-2012-2013 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- सरोद ( बंदो. नं. 409/231 , प. ह. नं. 11/26 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.706 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

223

0.02

224

0.02

203

0.05

200

0.03

199

0.08

212

0.07

213

0.04

216

0.03

0.02

106

107

0.02

108

0.03

110

0.01

(1)

(2)

111

0.01

112

0.01

113

0.02

115

0.03

196

0.04

307

0.01

301

0.01

300

0.01

299

0.01

298

0.04

279

0.01

263

0.01

262

0.01

264

0.01

265/1

0.01

0.02

267

268

0.04

493

0.03

495

0.02

496

0.18

505/2

0.07

505/1

0.04

505/3

0.03

507

0.02

508/1

0.05

508/2

0.05

511

0.05

512

0.02

513

0.10

516

0.01

517

0.02

519

0.02

520

0.06

524/1

0.02

0.01

524/2

524/3

0.02

260/1

0.01

0.01

260/2

259

0.03

258

0.01

253

0.01

251

0.01

250/1

0.01

250/2

0.01

249/1

0.003

249/2

0.002 1741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.001

249/3

0.01

248

0.01

247

246

0.02

0.02

244

1.706

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बेलखाडू- सरोद मार्ग

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 27- अ - 82-2012-2013- भू -अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

( क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम-करारी मनकवारा

(बंदो. नं. 53/270 , प. ह. नं. 15/36) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.211 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.01

59

0.03

60/1

0.02

60/2, 3

0.01

61

62/2

0.05

64

0.01

0.05

63

70/1

0.08

0.01

70/2

71

0.04

(2)

(1)

72/1

0.01

72/3

0.01

73/1

0.02

0.02

73/2

74/1

0.02

0.02

74/2

76/1

0.05

77

0.09

78

0.02

80/1

0.01

80/2

0.01

0.06

83

84

0.03

85

0.06

86

0.02

0.05

87

0.04

88/1

88/2

0.03

96/3

0.02

0.05

97/1

104

0.05

0.004

106

0.03

105/1

0.06

133

134

0.01

135

0.04

0.02

136/1 , 2

145

0.02

0.03

146

0.01

148

0.03

147

1.211

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बेलखाडू- सरोद मार्ग

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 28 - अ- 82-2012-2013 - भू -अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह 1742

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

( ग) ग्राम- सिमरिया ( बंदो. नं. 421 , प. ह. नं. 15/36) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.711 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

209

0.04

213

0.01

214

0.01

216

0.03

0.02

225

0.01

226

370

0.01

0.01

369

368

0.02

0.02

367

0.02

366

0.01

335/1

334/1

0.02

0.03

333

0.01

332/1

0.02

332/2

331

0.02

275/1

0.01

0.01

275/3

275/4

0.01

0.03

276

279

0.03

0.02

280

281

0.01

0.01

282

0.02

283

284

0.04

285

0.04

286

0.05

0.02

289

(2)

(1)

0.06

290

291

0.04

0.07

264

265

0.05

266

0.03

0.06

268

0.07

269

0.01

270/1

270/2

0.06

270/3

0.13

0.04

270/4

271

0.06

272/1

0.02

0.04

273/1

248

0.03

0.01

247

232/1

0.04

0.02

230/1 , 2

0.04

229/1

0.02

229/2

152

0.001

153

0.01

0.02

154

169/1

0.01

169/2

0.02

0.01

170

171

0.01

172

0.06

204

0.02

205

0.03

208

0.01

1.711

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बेलखाडू- सरोद मार्ग

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1743

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 2 मई 2013

क्र. 1918 - रीडर- 1 - भू-अर्जन- 13- रा. प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- थादंला

(ग ) ग्राम- परवलिया ( टोल प्लाजा निर्माण हेतु निजी भूमि) (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.51 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1480

0.02

0.08

1483

1485/2

0.05

1559/2

0.03

0.02

1560/1

1561/1

0.02

1561/3

0.19

15621

0.09

1570/1

0.01 0.51

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- थांदला- लिमड़ी राजम क्र. 18 टोल प्लाजा निर्माण होने से ग्राम परवलिया की कुल रकबा 0.51 हेक्टर निजी भूमि.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 2 मई 2013

क्र. 780- भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) ग्राम /नगर- तेन्दुआ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.938 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.03

1092

1091

0.08

1090

0.06

1089

0.06

1053

0.10

1054

0.104

1055

0.104

1056

0.05

1057

0.04

1059

0.08

1060

0.10

1061

0.11

1063

0.04

1062

0.07

1039

0.06

1037

0.05

936

0.11

965

0.02

964

0.02

961

0.16

0.06

939

940

0.07

941

0.01

923

0.04

922

0.04

924

0.07

0.10

925

0.07

909

911

0.01

833

0.02

योग ..

1.938

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1744

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 4 मई 2013

रा. प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बुरहानपुर

(ख ) तहसील- बुरहानपुर

(ग) ग्राम- भोलाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.58 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

117/1

0.91

1.21

117/2

0.46

118

0.44

119

0.47

120

0.53

121

122

0.43

123/1

0.26

123/2

1.17

124

0.37

0.27

125

127

0.37

0.43

129/2

157

0.04

158

2.00

0.12

128/2

0.06

128/3

92

0.12

0.03

91

0.05

131/1

0.05

131/2

0.07

141/2

140/1

0.05

0.05

140/2

0.09

139

0.11

138

0.09

251/1

0.2

251/2

0.03

251/4

127

0.10 10.58

कुल अधिग्रहित भूमि रकबा

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मोलाना तालाब एवं नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- बरेली

( ग) ग्राम- नयांगाव खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.462 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

134

0.204

135

0.204

149

0.054 0.462

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम नयांगाव खुर्द के पास इक्यावन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील बरेली , जिला रायसेन में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. C- 2941-दो- 2-119-06 .- श्री एस . डी. दुबे, तत्कालीन जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2013

क्र. A- 1130-एक-7-3-2011 ( भाग एक) . -उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5564- एक- 7-3-2011 भाग -1 , जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं सी-256- एक-7-3-2012- भाग -1 , जबलपुर दिनांक 9 जनवरी 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में बुधवार दिनांक 24 अप्रैल 2013 को पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर मंगलवार दिनांक 23 अप्रैल 2013 को उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित किया जाता है.

उक्त अवकाश के एवज में बुधवार दिनांक 24 अप्रैल 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यदिवस रहेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. C-2943-चार- 8-42-77 ( भाग - पन्द्रह ) .- श्री अब्दुल कदीर मंसूरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के आदेश क्रमांक- 96- लेखा-2013 , दिनांक 4 फरवरी , 2013 को अपास्त कर दिनांक 9 से 11 जनवरी 2013 तक, तीन दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अब्दुल कदीर मंसूरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , के न्यायालय के नवम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

पितृत्व अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अब्दुल कदीर मंसूरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. C - 3070-दो-2-11-2013.- श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( ज्युडिशीयल ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 5 से 10 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( ज्युडिशीयल ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( ज्युडिशीयल ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र. C-3134- दो- 2-20-2006 .- श्री के. एस . ठाकुर, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 6 से 14 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. ठाकुर, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

1746

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3136- दो- 2-29-2009.- श्री एस . डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 19 , 20 एवं 21 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3138-दो- 2-53-2011 .- श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3140-दो- 14-29-86.- श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 , 20 एवं 21 अप्रैल 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक 2 ) , के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार .

जबलपुर , दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. 476 - गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

अधिकारी का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

1

श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह , ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर.

2

श्री राम कुमार डहेरिया,

अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जबलपुर की हैसियत से श्री रामकुमार डहेरिया के स्थान पर.

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जबलपुर की हैसियत से श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.

1747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. 478 - गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

सारणी

अधिकारी का नाम

(2)

क्रमांक (1)

1

श्री देव नारायण मिश्रा, दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर , दिनांक, 10 अप्रैल 2013

क्र. 483 - गोपनीय - 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

सारणी

अधिकारी का नाम (2)

क्रमांक (1)

1

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर ) , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर 2

श्री संजीव जैन , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर की हैसियत से द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर की हैसियत से.

जबलपुर , दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 502- गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

कहां से नाम

क्रमांक

(2)

(3) (1)

मण्डला

मण्डला 1 श्री जगतपति राव,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मण्डला के न्यायालय के

अतिरिक्त न्यायाधीश , मण्डला

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले कानाम

(6)

(4)

(5)

मण्डला

सिविल जिला , मण्डला

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला की हैसियत से श्री रंजीत सिंह ठाकुर के स्थान पर, दिनांक 1-5-2013 से.

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 512-गोपनीय - 2013- दो - 3-250-57 ( भाग-31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें 1748

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2013

मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) ( अनुपूरक सूची मेरिट क्रमांक ) दिनांक 19 मार्च 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(2)

(3) (1)

1

गुना श्रीमती सुनीता गोयल

उज्जैन 2

श्रीमती शर्मिला बिलवार

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र. 525 - गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 19, 20 , 23 , 30 मार्च 2013 एवं 6, 10 अप्रैल, 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है : -

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(3)

(2)

(1)

धार 1

श्री श्रीकृष्णा डाग्लिया

ग्वालियर 2

श्री सुनीत अग्रवाल

3

छतरपुर श्री मुकेश कुमार शिवहरे

4

जबलपुर सुश्री शक्ति खरे

रतलाम 5

श्री रोहित सक्सेना

6

श्री सय्यद दानिश अली

मुरैना न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रतलाम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ).

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

1749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

7

सुश्री विश्वेश्वरी शुक्ला 8

सुश्री स्वाती बजाज (3)

(4)

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

ग्वालियर

9

श्री वरूण कुमार शर्मा 10

कुमारी मिनी गुप्ता 11

श्री विजय कुमार पाण्डेय 12

श्री अमूल मण्डलोई 13

सुश्री पुनीता चौहान

श्री पार्थ शंकर मिश्र 14

15

श्री भूपेश कुमार मिश्रा 16

सुश्री श्वेता श्रीवास्तव 17

सुश्री रूची गोलस 18

सुश्री नमिता चौधरी 19

श्री रविन्द्र गुप्ता 20

सुश्री मेघा प्रधान 21

श्री श्रीकृष्ण बुखारिया 22

श्री जय पाटीदार 23

सुश्री वर्षा सूर्यवंशी 24

श्री जितेन्द्र मेहर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

सतना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

इन्दौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इन्दौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

दतिया

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

रीवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

दमोह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दमोह के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , जबलपुर के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , गुना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , छतरपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .

मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

शाजापुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

1750

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(3)

(4) (1)

(2)

25

सागर

सुश्री हर्षिणी यादव

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

धार

26

श्रीमती ऋतुश्री उईके

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , धार के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

27

श्रीमती प्रेमलता बोराना

इन्दौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

सीहोर

28

श्री धर्म कुमार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

खरगोन

29

कुमारी लक्ष्मी वास्कले

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , खरगोन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

30

श्री नानसिंह ताहेड़

अलीराजपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अलीराजपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

31

श्री दशरथ सिंह भिड़े

झाबुआ

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .

32

इन्दौर

सुश्री संगीता डावर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इन्दौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

33

छिन्दवाड़ा

श्रीमती पुष्पा तिलगाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्र. डी- 1741- तीन-6-6-64 भाग- चार. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी- 3216- तीन- 6-6-64 - भाग- चार, दिनांक 15 दिसम्बर 2011 को अधिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी एवं अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3 ( सी ) -51-77- बी-इक्कीस, दिनांक 4 अक्टूबर 1983 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी के न्यायालय की विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है : -

अनुसूची

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954)

2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 )

उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा.

1751 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

No. D- 1741 - III - 6-6-64 - Pt . - IV. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of High Court Notification No. B - 3216 - III - 6- 6-64 - Pt- IV, dated 15th December 2011 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Pravendra Kumar Singh , Judicial Magistrate First Class & VIIIth Civil Judge Class - I , Jabalpur as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. 3 ( C) -51-77 -B - XXI , dated 4th October 1983. for the trial of cases ralating to offences declared by or under enactment specified in Schedule below :-

SCHEDULE

1. The Prevention of Food Adulteration Act , 1954 ( Act No. 37 of 1954)

2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956) .

The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Jabalpur.

No. D - 1743 - III - 6-3-57 - IX. In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its Notification No. D - 1124 - III - 6-3-57 - IX Jabalpur dated 14th March , 2012 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. 2 of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (unlawful possession ) Act , 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157 , 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance , arising within the Railway Land runing through the territories of Revenue Districts shown in Column No. 4 of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely :-

TABLE

S. No.

Head Quarter

Name of Magistrate

(2)

(3)

Local Area (4) (1)

1

E. N. Khandwa

Shri Kishore Kumar Gehlot , JMFC & IIIrd CJ - I, E. N. Khandwa

E. N. Khandwa , Bhopal , Indore , Hoshangabad, Ratlam, Mandsaur , W. N. Mandleshware , Khargone , Jhabua , Jabalpur , Narsinghpur, Neemuch .

No. D - 1745 - III- 6-4-57 - IX. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its Notification No. D - 3470 - III - 6-3-57 - IX Jabalpur dated 6th October, 2009 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. 2 of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property ( unlawful possession) Act , 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147 , 150 to 157 , 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance , arising within the Railway Lands runing through the territories of Revenue Districts shown in Column No. 4 of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely :-

TABLE

S. No.

Head Quarter

(3)

Local Area (4) Name of Magistrate (2)

(1)

Ratlam

1

Shri Balram Yadav, JMFC & IIIrd CJ - I , Ratlam

Ratlam /Guna/Ashoknagar/ Mandsaur/Neemuch/ Jhabua /Alirajpur/Ujjain / Sagar/ Bhopal /Indore/ Dewas /Sehore/Shajapur/E . N. Knandwa/Burhanpur/ Khargone.

1752

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

[ भाग 1 क्र. डी- 1747- तीन-6-4-81- भाग- पांच.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी/ 1538- तीन- 6-4-81 , भाग- पांच , दिनांक 18 फरवरी 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-

अनुसूची

क्रमांक

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

क्षेत्र जिसके लिये

विशेष न्यायाधीश की

नियुक्तिकी गई

(2)

(3)

(4) (1)

1

राजस्व, जिला भिण्ड

विशेष न्यायालय , भिण्ड श्री ओ. पी. सुनरया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.

No. D - 1747 - III- 6-4-81 - Pt .- V. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ), the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. C- 1538 - III - 6-4-81 Pt- V, dated 18th February 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted:-

SCHEDULE

S. No.

Area for which the

appointment made in

Special Court

(3)

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

Name of the Special Court established by the State Government (4) (1)

Special Court Bhind

Revenue District Bhind.

1 Shri O. P. Sunariya , IInd Additional Sessions Judge , Bhind.

क्र. डी- 1749- तीन-6-4-81- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ई-2502 , दिनांक 20 जुलाई 2010 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है , में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 02 ) में वर्णित तथा ततस्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं . ( 03 ) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. ( 04 ) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम ( विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में )

क्षेत्र जिसके लिये

विशेष न्यायाधीश की

नियुक्तिकी गई

(4) (2)

(1)

3

सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर का न्यायालय .

श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

(3) सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना , पुरानी छावनी , तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली , भवरपुरा , महाराजपुरा हस्तिनापुर, आरोनी और उटिला.

1753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

भाग 1 ]

No. D - 1749 - III - 6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification No. E/2502 , dated 20th July 2010 hereby appoints the following Additional Sessions Judge specified in Column No. (2 ) of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. (3 ) of the said . schedule as Preisding Officer of the Special Court mentioned in Column No. (4) thereof , established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely :-

SCHEDULE

No.

Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge (2)

Areas for which he is propsed to be appointed as a Special Judge (3)

Name of the Special Court established by the State Government (4) (1)

3

VIIth Additional Sessions Judge, Gwalior.

Shri Pramod Kumar Agrawal, VIIth Additional Sessions Judge , Gwalior.

Police Station Ghatigaon , Mohana , Purani Chawni , Tigra , Panihar, Behat , Bijoli , Bhawarpura, Maharajpura , Hastinapur, Aroni and Utila under Sessions Divisions Gwalior.

क्र. डी- 1751- तीन-6-4-81- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ई -2502, दिनांक 20 जुलाई 2010 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 02 ) में वर्णित तथा ततस्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं . ( 03 ) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. ( 04 ) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्ः-

अनुसूची

क्रमांक

शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में )

क्षेत्र जिसके लिये

विशेष न्यायाधीश की

नियुक्तिकी गई

(3)

(4) (1)

(2)

1

अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय .

सुश्री संगीता मदान, अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2 , 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड का समस्त क्षेत्र.

No. D - 1751 - III - 6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification No. E/ 2502 , dated 20th July 2010 hereby appoints 1754

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

the following Additional Sessions Judge specified in Column No. (2 ) of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. (3 ) of the said Schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. (04) thereof, established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely:-

SCHEDULE

No.

Name of the Special Court established by the State Government (4)

Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge .(3)

(1)

Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge (2)

1

Court of VIIIth Additional Sessions Judge , Gwalior .

Sushri Sangeeta Madan , VIIIth Additional Sessions Judge , Gwalior.

All area of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at serial No. 2 , 3 & 4 under Sessions Division Gwalior.

क्र. डी- 1753- तीन-6-4-81- भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर , एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/ 1547- तीन- 6-4-81, भाग- पांच, दिनांक 10 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावे:-

अनुसूची

क्रमांक

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

क्षेत्र जिसके लिये

विशेष न्यायाधीश की

नियुक्तिकी गई

(1)

(2)

1

(3)

राजस्व, जिला पन्ना

(4) विशेष न्यायालय, पन्ना श्री महादेव मुवेल , विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम, पन्ना.

No. D - 1753 - III- 6-4-81 -Pt . V. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 1547 - III - 6-4-81 Pt- V, dated 10th May 2011 , namely:-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

Name of the Special Court established by the State Government Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court

Area for which the

appointment made in

Special Court

(1)

(2)

1

(3)

Revenue , District Panna

(4) Special Court Panna Shri Mahadev Muvel , Special Judge , SC/ ST ( POA) , Act, Panna .

1755 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

क्र. डी- 1755- तीन- 6-4-81 - भाग - 5.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी/ 1229- तीन-6-4-81 , भाग-5 , दिनांक 16 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-

अनुसूची

क्रमांक

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(1)

(2)

क्षेत्र जिसके लिये

विशेष न्यायाधीश की

नियुक्ति की गई

(3)

(4) 1

राजस्व, जिला श्योपुर

विशेष न्यायालय , श्योपुर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनि. ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , श्योपुर.

No. D - 1755 - III - 6-4-81 -Pt. - V.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D- 1229 - III - 6-4-81 Pt - V, dated 16th March 2012 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No. Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

Area for which the

appointment made in

Special Court

(3)

(1)

Name of the Special Court established by the State Government (4) 1

Special Court Sheopur

Revenue District Sheopur

Shri Rajendra Prasad Sharma (Jr. ) Ist ASJ, Sheopur.

जबलपुर , दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. सी- 1777 - तीन- 6-4-57 - भाग -37.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2 ) की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश अपनी अधिसूचना क्रमांक ई/ 1488- तीन-6-4-57- भाग-37 , दिनांक 9 मार्च 2011 को अतिष्ठित करते हुए श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, इन्दौर को विधि और विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना फा. क्रमांक 1 / 5 /96/इक्कीस - बी( 1 ) , दिनांक 3 मार्च 2011 द्वारा इन्दौर, भोपाल, रायसेन, सीहोर, देवास , शाजापुर, धार पूर्व निमाड़ खण्डवा, राजगढ़, झाबुआ, मन्दसौर, नीमच , रतलाम, उज्जैन प . नि. मण्डलेश्वर, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, गुना, मुरैना, शिवपुरी , विदिशा, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर , श्योपुर तथा हरदा जिलों की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का अधिनियम क्रमांक 49 ) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधों जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के विचारण करने हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से ) निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है.

न्यायालय का मुख्यालय , इन्दौर में रहेगा .

No. C- 1777 - III - 6-4-57 - XXXVII . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. E/ 1146/III - 6-4-57 XXXVIII , dated 9th March 2011 , the High Court of Madhya Pradesh appoints Shri Raghvendra Singh Chouhan , Judicial Magistrate First Class , Indore to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate First Class 1756

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(Specially for C.B.I. Cases ) established by the Government of Madhya Pradesh vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. F- 1 /5 / 96/XXI - B ( 1 ) , dated 3rd March 2011 for the areas comprising in the Districts Indore , Bhopal , Raisen , Sehore , Dewas , Shajapur, Dhar , E. N. Khandwa , Rajgarh , Jhabua , Mandsaur , Neemuch , Ratlam , Ujjain , W. N. Mandleshwar , Gwalior, Bhind , Daita , Guna , Morena , Shivpuri , Vidisha , Barwani , Burhanpur , Ashoknagar, Alirazpur , Sheopur & Hadra for trial of offences investigated by the Special Police Establishment Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 , except those specified in Chapter - III of Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988 ) .

The head quarter of the Court shall be at Indore.

क्र. सी- 2974-तीन-10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्र. बी- 1209- तीन-10-40-78 , ( आर्थिक अपराध ) , दिनांक 8 अप्रैल 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 8 के खण्ड ( 2 ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

अनुसूची

क्र.

स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले )

मुख्यालय

विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम

(1)

(2)

(3)

(4) " 8

ग्वालियर

ग्वालियर, मुरैना , श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया तथा टीकमगढ़ .

श्री राजेन्द्र चौरसिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ग्वालियर.

No. C - 2974 - III - 10-40-78 (Economic- Offences) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 1209 - III - 10-40-78 ( Economic- Offences ) , dated 8th April , 2011 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification the existing entry in column No. ( 2) against Sr. No. 8 the following entries shall be substituted , namely : -

SCHEDULE

S. No.

Local Area (Civil Districts)

Head Quarter

Name of the Presiding Officer of the Special Court

(2)

(3)

(4)

(1)

8

Gwalior

Shri Rajendra Chourasia , CJM, Gwalior.

Gwalior, Morena , Sheopur , Bhind, Shivpuri , Guna , Ashoknagar , Datia & Tikamgarh .

क्र. सी- 2976-तीन-10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2, सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्र. सी- 841- तीन-10-40-78, 1757 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

(आर्थिक अपराध ) , दिनांक 17 मार्च 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्तअधिसूचना में , अनुक्रमांक 7 के स्तम्भ ( 2 ) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रति स्थापित की जाये , अर्थात्-

अनुसूची

क्र.

स्थानीय अधिकारिता ( सिविल जिले )

मुख्यालय

विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम

(2)

(4)

(3)

(1)

" 7

इन्दौर

इन्दौर, झाबुआ धार एवं अलीराजपुर श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी.

No. C-2976 - III - 10-40-78 ( Economic - Offences ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) , the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in its Notification No. C - 841 - III - 10-40-78 ( Economic- Offences ) dated 17th March 2009 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 of the following entry shall be substituted , namely : -

SCHEDULE

S. No.

Local Area ( Civil Districts)

Head Quarter

Name of the Presiding Officer of the Special Court

(2)

(3)

(4)

(1)

Indore

Indore , Jhabua , Dhar & Alirazpur.

7 Shri Raghvendra Singh Chouhan JMFC .

By order of the High Court , B. B. SHUKLA , Registrar ( DE) .

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2013

क्र. 468- गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर , उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र 1758

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2013

[भाग 1 खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

नाम

कहां को

क्र.

कहां से

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(5)

(6)

(2)

(3)

(4)

(1)

1

रायसेन रायसेन

श्री आलोक अवस्थी

जबलपुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिवचरण पाण्डे के स्थान पर.

टिप्पणी. - रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 357 - गोपनीय- 2013 - दो - 2-1-2013 ( भाग - ए) , दिनांक 21 मार्च, 2013 जहाँ तक इसका संबंध श्री आलोक अवस्थी, अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक -9 , विद्युत् अधिनियम, जबलपुर का, जबलपुर से गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. डी. दुबे , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) .

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. 106- स्था. सैट - 2013.- श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर को दिनांक 15 से 27 अप्रैल 2013 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही पूर्व एवं पश्चात् में पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी को अस्थाई रुप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश (सैट ) , जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी..

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 May 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-05-17.20.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-05-17.20.Ordinary.