Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 24 May 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
21
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-05-24.21.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013-ज्येष्ठ 3 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

क्र. एफ 6-2-2013 - सात- 3.- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है :-

अनुसूची

तहसील का नाम

क्र.

जिले का नाम

(3)

(2)

(1)

1

गुना

राघौगढ़ , आरौन , गुना, बम्हौरी , मकसूदनगढ़

धार

2

धरमपुरी, मनावर, कुक्षी

1759

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

1760

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

[ भाग 1

(3)

(2)

(1)

3

बड़वानी

बड़वानी, राजपुर, पानसेमल , पाटी

सेगांव

4

खरगौन

5

सीहोर

सीहोर, श्यामपुर

रायसेन

6

बरेली, उदयपुरा , बाड़ी

7

सिरोंज

विदिशा

बैरसिया

भोपाल

8

9

होशंगाबाद

सोहागपुर

10

सागर

रहली, गढ़ाकोटा

11

छतरपुर

छतरपुर , गौरीहार , बक्सवाहा

12

टीकमगढ़

पृथ्वीपुर, ओरछा

13

गोटेगांव

नरसिंहपुर

लांजी

14

बालाघाट

15

सिवनी

सिवनी , केवलारी, लखनादौन, धनौरा

16

सीधी

कुसमी

नागौद

सतना

17

18

डिण्डौरी

डिण्डौरी , शाहपुरा

19

उमरिया

बांधवगढ़ , चंदिया, नौरोजाबाद

20

जैतहरी

अनूपपुर

21

शहडोल

सोहागपुर, बुढार

44तहसीलें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 मई 2013

क्र. एफ 6-2-2013 - सात- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 6- 2-2013- सात -3 , दिनांक 1 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

'मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 1st May 2013

No. F -6-2-2013 - VII - 3 . On the basis of standard fixed by the State Government , the State Government hereby , recognize the drought affected tahsils shown in column in (3 ) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public :-

SCHEDULE

District (2)

Affected tahsils

(3)

No. (1)

Guna

1

2

Dhar

Raghogarh , Arone , Guna , Bamori , Maksudangarh Dharampuri , Manawar , Kukshi 1761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

Badwani

3

Badwani , Rajpur, Pansemal , Pati

4

Segaon

Khargone

5

Sehore

Sehore, Shyampur

6

Raisen

Bareli , Udaipura , Badi

Vidisha

7

Sironj

Berasia

8

Bhopal

9

Hoshangabad

Sohagpur

10

Rehli , Garhakota

Sagar

11

Chhatarpur , Gourihar , Bakswaha

Chhatarpur

12

Prithvipur , Orchha

Tikamgarh

13

Gotegaon

Narsinghpur

14

Lanji

Balaghat

15

Seoni

Seoni , Kewlari , Lakhnadon , Dhanaura

Kusmi

Sidhi

16

Satna

17

Nagod

18

Dindori

Dindori , Shahpura

19

Umaria

Bandhaogarh , Chandiya , Naurojabad

Jaithari

20

Anuppur

21

Shahdol

Sohagpur , Budhar

Total : 44

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. CHATURVEDI , Principal Secy.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2013

क्र. एफ. 31-05-2013- सत्ताईस 1.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम , 1999 ( क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात् : -

कार्य का कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली का नाम

स. क्र.

कृषक संगठनों की संख्या (5)

विस्तार हेक्टेयर में (4)

ग्रामों की संख्या (3)

(2)

(1)

1

1045

06

1 रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बांयी तट नहर प्रणाली- खुरपा माइनर, जिला नरसिंहपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.

1762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 मई 2013

क्र. एफ-1 (ए ) -253-1988- ब-2 ( दो ) .-डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश, 11 , 12, 18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. एफ-1 ( ए) -165-1989- ब-2 ( दो ) .- श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर को दिनांक 20 से 28 मई 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के ब्लाक वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सपरिवार पुरी (उड़ीसा ) की गृह नगर अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री यू. षी. षडंगी

पत्नी

2. श्रीमती निलोत्पला षडंगी

3. सिद्धांत षडंगी

पुत्र

पुत्री

4. संस्कृति षडंगी

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री यू. षी. षडंगी , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आदर्श कटियार , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) श्री यू. षी. षडंगी , भापुसे द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 ( ए) -55-1994- ब -2 (दो ) . श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 25 से 31 मार्च 2013 तक 7 दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 , 12, 25 एवं 26 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सायबर क्राईम , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

1763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 9 मई 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 199-1991- ब- 2-दो. श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , महिला अपराध , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश, 2 , 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एन. डी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ-1 (ए) -128-90- ब-2 ( दो ) .- श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 25 मार्च से दिनांक 12 अप्रैल 2013 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 मार्च 2013 एवं 13, 14 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत मुंबई की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -

स्वयं

1. श्री शैलेष सिंह

पत्नी 2. श्रीमती सुनीता सिंह

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री शैलेष सिंह , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री शैलेष सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सायबर ) , पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेष सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) श्री शैलेष सिंह , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

1764

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

फा. क्र . 3 (ए) 15-2005 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री शिवचरण पाण्डे, रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्सटिट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है .

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012-इक्कीस -ब ( एक).-( मेरिट क्र. 07) , राज्य शासन , श्री विजय कुमार पाठक पिता स्व. श्री नत्थूलाल पाठक को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बदायूँ है. उसकी जन्मतिथि 1 मई 1982 है.

फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 11 ) , राज्य शासन, श्रीमती आकांक्षा कत्याल पति श्री विशाल कत्याल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 11 जुलाई 1982 है.

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 32 ) , राज्य शासन, श्री अरविन्द सिंह पिता श्री कोमल सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है. 27700-770- अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1981 है.

[ भाग 1 फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस -ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 54) , राज्य शासन, सुश्री रूचिता गुर्जर पिता श्री उमराव सिंह गुर्जर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नीमच है. उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी 1986है.

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 70 ) , राज्य शासन, सुश्री वन्दना मालवीय पिता श्री रमेश मालवीय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी 1984है.

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 82 ) , राज्य शासन, सुश्री रूपाली भलावी पिता श्री बैजू प्रसाद भलावी को मध्यप्रदेश निम्न स्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1987 है.

क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक).-( मेरिट क्र. - 86 ) , राज्य शासन , श्री विक्रम सिंह डावर पिता श्री भारत सिंह डावर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी है. उसकी जन्मतिथि 1 मई 1980है.

1765

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक).- ( मेरिट क्र. 90 ) , राज्य शासन , सुश्री रश्मि मण्डलोई पिता श्री अमर सिंह मण्डलोई को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन है. उसकी जन्मतिथि 20 सितम्बर 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक ) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 25 जून 2008 को , जो मध्यप्रदेश " राजपत्र " भाग -1 , दिनांक 11 जुलाई 2008 को प्रकाशित हुई थी, को , आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , श्री अजय प्रकाश मिश्र , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में , दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात्: -

राजस्व जिले

( 1 ) मण्डला , ( 2 ) सागर, ( 3 ) छिंदवाड़ा, ( 4 ) रीवा, (5 ) सीधी ( 6 ) बालाघाट , ( 7 ) डिंडोरी , ( 8 ) उमरिया, (9) सिंगरौली.

F. No. 1-5-96 - XXI - B ( One ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of Prevention ofCorruption Act, 1988 ( No. 49 of 1988 ) , and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1- 5-96-XXI - B ( One ) , dated 25th June 2008 , which was published in the Madhya Pradesh " Gazette " Part - I , dated 11th July 2008, the State Government , consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints Shri Ajay Prakash Mishra , Additional Sessions Judge , Jabalpur , as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses ( a) and ( b) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946 ) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely :-

REVENUE DISTRICTS

(1) Mandla , (2 ) Sagar , (3 ) Chhindwara , (4) Rewa , ( 5 ) Sidhi , ( 6 ) Balaghat , (7 ) Dindori , ( 8 ) Umaria , (9) Singrauli .

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2013

फा. क्र. 1 ( बी) -25-2004 - इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री मुकेश जैन पुत्र श्री प्रेमकुमार जी जैन, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जासकती है.

टीप.- श्री मुकेश जैन की जन्म तिथि 2-6-1979 (दो जून उन्नीस सौ उन्नयासी ) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 2-6-2041 ( दो जून दो हजार इकतालीस ) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 ( बी ) -25-2004 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा सुश्री अंजना शर्मा पुत्री श्री रूपकिशोर शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

टीप.- सुश्री अंजना शर्मा की जन्म तिथि 27-4-1968 ( सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ अड़सठ) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 27-4-2030 ( सत्ताईस अप्रैल दो हजीर तीस ) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 (बी) -25-2004- इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री राकेश गेहलोत पुत्र श्री लालारामजी गेहलोत, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

1766

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

टीप.- श्री राकेश गेहलोत की जन्म तिथि 11-8-1978 ( ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ अट्ठत्तर ) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 11-8-2040 ( ग्यारह अगस्त दो हजार चालीस ) को पूर्ण होगी.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2013

फा. क्र. 1 (सी ) -13-2012 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यूओ क्रमांक 231-13-1-10, दिनांक 7-5-2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , मुख्यपीठ, जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश भोपाल , के दाण्डिक प्रकरणों, अपील , पुनरीक्षण , विविध दाण्डिक प्रकरणों एवं उससे भिन्न प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री पंकज दुबे , अधिवक्ता, जबलपुर को 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24( 8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पाने के अधिकारी होंगे. बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , भोपाल द्वारा किया जायेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब( एक) .- ( मेरिट क्र. 89 ) , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-4-2013 के द्वितीय पंक्ति एवं पृष्ठांकन के बिन्दू क्र. 2 की पंक्ति में अंकित शब्द " पिता " के स्थान पर " पति" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के . वर्मा , सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 10 मई 2013

फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब ( एक ) 13.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारियों को, जिनकी पदस्थापना का स्थान नीच दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट है, को कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट सिविल जिलों के भीतर कॉलम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय /न्यायालयों के लिए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय संचालित करने के लिए नियुक्त करता है तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके ( सारणी ) कॉलम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा : -

सारणी

पदस्थापना न्यायाधिकारी का नाम

का स्थल अनु क्रमांक

(3) (1)

(2)

1 श्री राजेन्द्र देवड़ा,

अलीराजपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

जोबट 2 श्री सुर सिंह कन्नौज, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

3

अनूपपुर श्री हिदायत उल्लाह खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

सिविल जिले मध्यवर्ती स्तर की ग्राम न्यायालय के का नाम

पंचायत के लिए मुख्यालय का नाम ग्राम न्यायाल का नाम

(6)

(5)

(4)

अलीराजपुर अलीराजपुर

अलीराजपुर

जोबट

जोबट

अलीराजपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

कोतमा 4 श्री जवाहर सिंह मरकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

5

1767

(6)

(5)

(4)

कोतमा

कोतमा अनूपपुर

अशोकनगर अशोकनगगर

अशोकनगर

अशोकनगर

श्री कमलेश मीना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.

चंदेरी 6 श्री कैलाश नारायण अहिरवार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

बालाघाट 7 श्री अमित सिंह सिसोदिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2.

सेंधवा 8 श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश से व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

9

बैतूल श्री संजय राज ठाकुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

10

मुलताई श्री रामगोपाल प्रजापति, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

भिण्ड 11 श्री आदित्य रावत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

लहार 12 श्री भगवान दास राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

भोपाल 13 श्री ए. पी. एस. चौहान , सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

बैरसिया 14 श्रीमती वंदना जैन , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

15

बुरहानपुर श्री राधे श्याम मडिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

16

छतरपुर श्री आनंद प्रिय राहुल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

बिजावर 17 श्री मुकेश कुमार डांगी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

18

चंदेरी

चंदेरी

अशोकनगर

बालाघाट बालाघाट

बालाघाट

1. सेंधवा

1. सेंधवा

बड़वानी

2. बड़वानी

2. बड़वानी

बैतूल

बैतूल बैतूल

मुलताई

मुलताई

बैतूल

भिण्ड

भिण्ड

भिण्ड

भिण्ड

लहार

लहार

भोपाल

भोपाल

भोपाल

बैरसिया

बैरसिया

भोपाल

बुरहानपुर

बुरहानपुर बुरहानपुर

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

बिजावर

बिजावर

छतरपुर

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

श्री पदमेश शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

1768

(2)

(1)

19 श्रीमती संतोषी वासनिक, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

20 श्री ओमप्रकाश रजक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

21 श्री चौधर सिंह सैयाम द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

22 श्री रामप्रताप मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

23 श्री मोहम्मद अनीश खान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

24 श्री सुरेश कुमार सूर्ववंशी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

25 श्री नीरज मालवीय , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

26 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

27 श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

28 श्री रघुवीर प्रसाद पटेल , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

29 श्री दिनेश देवड़ा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

30 श्री आलोक कुमार सक्सेना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

31 श्री संजय श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

32 श्री नवीन कुमार शर्मा , सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

33 श्री गंगाचरण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(6) (3)

(5)

(4)

पांढुर्णा

पांढुर्णा छिन्दवाड़ा

पांढुर्णा

दमोह दमोह

दमोह

दमोह

हटा दमोह

हटा

हटा

दतिया दतिया

दतिया

दतिया

दतिया

सेवढ़ा

सेवढ़ा

सेवढ़ा

देवास

देवास देवास

देवास

कन्नौद देवास

कन्नौद

कन्नौद

धार धार

धार

धार

मनावर

मनावर

धार

मनावर

डिण्डौरी डिण्डौरी

डिण्डौरी

डिण्डौरी

खण्डवा खण्डवा

खण्डवा

खण्डवा

गुना

गुना गुना

गुना

चाचौड़ा

चाचौड़ा चाचौड़ा

गुना

ग्वालियर

ग्वालियर

ग्वालियर

ग्वालियर

डबरा

डबरा

डबरा

ग्वालियर भाग 1 ]

(1)

(2)

34 श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

1769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6) (4)

(3)

(5)

हरदा

हरदा हरदा

हरदा

होशंगाबाद

35 श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

36

होशंगाबाद

होशंगाबाद

होशंगाबाद होशंगाबाद

सोहागपुर सोहागपुर

श्री शिवबालक साहू, व्यवाहर न्यायाधीश , वर्ग -1 .

37 श्री राजेश कुमार रावतकर, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

38 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

39 श्रीमती प्रीति सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

40 श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

41 श्री हरिओम अतलासिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

42 श्री सुनील कुमार मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

43 श्री हर प्रसाद वंशकार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

44 श्री अखिलेश कुमार धाकड़, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

45 श्री राकेश कुमार गोयल , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

46 श्री अजयकांत पाण्डे, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

47 श्री अरविंद कुमार गोयल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

48

सोहागपुर

इन्दौर इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

जबलपुर जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

पाटन

पाटन पाटन

जबलपुर

झाबुआ झाबुआ

झाबुआ

झाबुआ

थांदला

थांदला

थांदला झाबुआ

कटनी

कटनी कटनी

कटनी

मण्डला

मण्डला

मण्डला

मण्डला

मन्दसौर मन्दसौर

मन्दसौर

मन्दसौर

गरोठ

गरोठ

मन्दसौर

गरोठ मुरैना

मुरैना

मुरैना

मुरैना

अम्बाह

अम्बाह अम्बाह

मुरैना

नरसिंहपुर नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

श्री राम सिंह कनौजिया, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

1770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(1)

(3)

(2)

गाडरवारा 49 श्री पंकज यादव, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

50

नीमच श्री हेमंत जोशी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

मनासा 51 श्री राजेन्द्र कुमार, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

52

पवई श्री मनीष कुमार सिंह , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

रायसेन 53 श्री प्रकाश केरकेट्टा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

बरेली 54 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

55

ब्यावरा श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

रतलाम 56 श्रीमती प्रिया शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

57

जावरा श्री नीलेश यादव , व्यवाहर न्यायाधीश , वर्ग -1 .

रीवा 58 श्री सुधीर सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

सिरमौर 59 श्री मनोज कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

सागर 60 श्री दीपक शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

61

खुरई कु. सरिता वाधवानी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

सतना 62 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

नागौद 63 श्री सुजीत कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

[भाग 1 (4)

(6)

(5)

गाडरवारा

गाडरवारा

नरसिंहपुर

नीमच

नीमच

नीमच

मनासा

नीमच

मनासा पन्ना

1. पवई

1. पवई

2. पन्ना

2. पन्ना* रायसेन

रायसेन

रायसेन

बरेली

बरेली रायसेन

1. ब्यावरा

राजगढ़

1. ब्यावरा 2. राजगढ़ *

2. राजगढ़

रतलाम

रतलाम रतलाम

जावरा

रतलाम

जावरा रीवा

रीवा

रीवा

सिरमौर रीवा

सिरमौर

सागर

सागर सागर

सागर

खुरई

खुरई

सतना

सतना सतना

नागौद सतना

नागौद मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

सीहोर 64 श्रीमती अर्चना सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

65

बुदनी श्री अरुण कुमार सिंह (जूनि. ) , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

सिवनी 66 श्री कृष्ण दास महार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

1771 (4)

(5)

(6)

सीहोर

सीहोर सीहोर

सीहोर

बुदनी

बुदनी

सिवनी सिवनी

सिवनी

लखनादौन

लखनादौन सिवनी

लखनादौन

67 श्रीमती कीर्ति कश्यप, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

68

शहडोल श्री शरद भामकर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

69

शहडोल

शहडोल

शहडोल

जयसिंह नगर

जयसिंह नगर शहडोल

जयसिंहनगर

श्री उदय सिंह मरावी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

70

शाजापुर श्री रवि झरोला, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

आगर 71 श्री विक्रम सिंह बुले, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

72

श्योपुर श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती (सीनियर) , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

73

शिवपुरी श्री हिमांशु कौशल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

करेरा 74 श्री अशोक कुमार शर्मा , ( जूनि. - 2 ) , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

सीधी 75 श्री राजेश कुमार यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.

मझौली 76 श्री उमा शंकर कुम्हार, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

77

बैढ़न श्री शिवलाल केवट, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

78

शाजापुर

शाजापुर

शाजापुर

आगर

आगर शाजापुर

श्योपुर

श्योपुर श्योपुर

शिवपुरी शिवपुरी

शिवपुरी

करेरा

करेरा

शिवपुरी

सीधी

सीधी

सीधी

मझौली सीधी

मझौली

सिंगरौली

बैढ़न

बैढ़न

टीकमगढ़

टीकमगढ़

टीकमगढ़

टीकमगढ़

श्री सतीश कुमार गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

1772

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(2)

(1)

79 श्री प्रदीप कुशवाह, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1.

80 श्री रुपम बेदी, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

81 श्री रामसिंह बघेल , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

82 श्री यतीन्द्र कुमार गुरु, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

83 श्री विकास भटेले , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

84 श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

85 श्री अब्दुल कदीर मंसूरी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

86 श्री अरविंद डारिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के अतिरिक्त न्यायाधीश .

(6)

(5)

(3)

(4)

निवाड़ी

निवाड़ी टीकमगढ़

निवाड़ी

उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन

महिदपुर

महिदपुर

महिदपुर

उमरिया

उमरिया

उमरिया

उमरिया

विदिशा

विदिशा

विदिशा

विदिशा

सिरोंज

सिरोंज

सिरोंज

विदिशा

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

भीकनगांव

भीकनगांव

मण्डलेश्वर

भीकनगांव

नोट.- *न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सेंधवा , पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी , पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .

F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI - B ( 1 ) -13. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Nyayadhikari specified in column (2) whose posting is specified in column (3 ) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every weeks for the Gram Nyayalaya specified in column (5) , within the Civil Districts specified in column (4) and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in column (6 ) thereof :--

S.No. Name of Nyayadhikari

(2)

(1)

1 Shri Rajendra Devda , III Civil Judge Class - 1 .

2 Shri Sur Singh Kannoj , Civil Judge Class - 1 .

3 Shri Hidayatullah Khan Civil Judge Class - 1 .

TABLE

Name of CivilDistrict

Place of Posting

Name of Headquarter of Gram Nyayalaya

(6)

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)

(3)

(4)

Alirajpur

Alirajpur

Alirajpur Alirajpur

Jobat

Jobat

Jobat

Alirajpur

Anuppur

Anuppur

Anuppur Anuppur भाग 1 ]

(2)

(1)

4 Shri Jawahar Singh Markam , Civil Judge Class - 1 .

5

1773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(4)

(3)

Kotma

Kotma

Kotma

Anuppur

Ashoknagar

Ashoknagar Ashoknagar

Ashoknagar

Shri Kamlesh Meena , III Civil Judge Class - 2 .

6 Shri Kailash Narayan Ahirwar , CivilJudge Class - 1 .

7

Chanderi

Chanderi Chandri Ashoknagar

Balaghat Balaghat

Balaghat

Balaghat

Shri Amit Singh Sisodiya , IVth Civil Judge Class - 2.

Barwani

1. Sendhwa

Sendhwa

8 Shri Rajendra Kumar Patidar , IInd AJ to Civil Judge Class - 2.

9 Shri Sanjay Raj Thakur , CivilJudge Class - 1 .

10 Shri Ram Gopal Prajapati , Ist Civil Judge Class - 1 .

11 Shri Aditya Rawat , IInd Civil Judge Class - 1 .

12 Shri Bhagwandas Rathore Ist Civil Judge Class - 1 .

13 Shri A.P.S. Chauhan , 16th Civil Judge Class - 1 .

14 Smt . Vandana Jain, CivilJudge Class - 1 .

15

1. Sendhwa 2. Barwani *

2. Barwani

Betul

Betul

Betul

Betul

Multai

Multai

Betul

Multai

Bhind Bhind

Bhind

Bhind

Lahar

Lahar

Lahar

Bhind

Bhopal

Bhopal

Bhopal

Bhopal

Berasia

Berasia

Berasia

Bhopal

Burhanpur Burhanpur

Burhanpur

Burhanpur

Shri Radhe Shyam Madiya , IInd Civil Judge Class - 1 .

16

Chhatarpur

Chhatarpur

Chhatarpur

Shri Anand Priya Rahul , IIIrd Civil Judge Class - 1 .

17

Chhatarpur

Chhatarpur

Bijawar

Bijawar

Bijawar

Shri Mukesh Kumar Dangi , Ist Civil Judge Class - 1 .

18 Shri Padmesh Shah , IIIrd Civil Judge Class - 1 .

Chhindwara

Chhindwara

Chhindwara

Chhindwara

Pandurna Chhindwara

Pandurna

Pandurna

19 Smt . Santoshi Vasnik , CivilJudge Class - 1 .

20 Shri Om Prakash Rajak , IInd Civil Judge Class - 1 .

21 Shri Chaudhar Singh Shaiyam, IInd Civil Judge Class - 2 .

Damoh

Damoh Damoh

Damoh

Hatta Damoh

Hatta

Hatta 1774

(1)

(2)

22 Shri Ram Pratap Mishra , IInd Civil Judge Class - 1 .

23 Shri Mohd . Anish Khan , Civil Judge Class - 1 .

24 Shri Suresh Kumar Suryavanshi , IInd Civil Judge Class - 1 .

25 Shri Neeraj Malviya , Civil Judge Class - 1 .

26 Shri Rajendra Kumar Shriwas , IInd Civil Judge Class - 1 .

27 Smt . Sandhya Manoj Shrivastava, CivilJudge Class - 1 .

28 Shri Raghuvir Prasad Patel , IInd Civil Judge Class - 1 .

29 Shri Dinesh Deoda , IVthCivil Judge Class - 1 .

30 Shri Alok Kumar Saxena , IIIrd Civil Judge Class - 1 .

31 Shri Sanjay Shrivastava , Civil Judge Class - 1 .

32 Shri Naveen Kumar Sharma , VIIth Civil Judge Class - 1 .

33 Shri Gangacharan Sharma , Ist Civil Judge Class - 1 .

34 Shri Pankaj Singh Maheshwari , IInd Civil Judge Class - 1 .

35

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(3)

(4)

Datia Datia

Datia

Datia

Seodha

Seodha Datia

Seodha

Dewas Dewas

Dewas

Dewas

Kannod

Kannod

Dewas

Kannod

Dhar

Dhar

Dhar

Dhar

Manawar

Manawar Dhar

Manawar

Dindori

Dindori Dindori

Dindori

Khandwa

Khandwa Khandwa

Khandwa

Guna

Guna

Guna

Guna

Chachoda

Chachoda

Chachoda

Guna

Gwalior

Gwalior Gwalior

Gwalior

Dabra

Dabra

Gwalior

Dabra

Harda

Harda

Harda

Harda

Hoshangabad

Hoshangabad

Hoshangabad

Hoshangabad

Shri Mahendra Kumar Tripathi , Civil Judge Class - 1 .

36

Sohagpur

Sohagpur

Sohagpur

Shri Shiv Balak Sahu , Civil Judge Class - 1 .

37 Shri Rajesh Kumar Rawatkar , IXthCivil Judge Class - 1 .

38

Hoshangabad

Indore Indore

Indore

Indore

Jabalpur

Jabalpur Jabalpur

Shri Sachindra Shrivastava , VIIth Civil Judge Class - 1 .

39 Smt . Preeti Singh , CivilJudge Class - 1 .

Jabalpur

Patan

Patan Patan

Jabalpur भाग 1 ]

(2)

(1)

40 Shri Prempal Singh Thakur , IstCivil Judge Class - 2 .

41 Shri Hariom Atlasia , CivilJudge Class - 1 .

42 Shri Sunil Kumar Mishra , IIIrd Civil Judge Class - 1 .

43 Shri Har Prasad Vanshkar , IInd Civil Judge Class - 1 .

44 Shri Akhilesh Kumar Dhakad , IInd Civil Judge Class - 1 .

45 Shri Rakesh Kumar Goyal , Civil Judge Class - 1 .

46. Shri Ajaykant Pandey , Ist Addl . Civil Judge Class - 1 .

47 Shri Arvind Kumar Goyal , CivilJudge Class - 1 .

48

1775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(3)

(4)

Jhabua Jhabua

Jhabua

Jhabua

Thandla

Thandla

Thandla

Jhabua

Katni

Katni

Katni

Katni

Mandla Mandla

Mandla

Mandla

Mandsaur

Mandsaur Mandsaur Mandsaur

Garoth

Garoth Garoth

Mandsaur

Morena Morena

Morena

Morena

Ambah

Ambah

Morena

Ambah

Narsinghpur

Narsinghpur Narsinghpur

Narsinghpur

Shri Ram Singh Kannojiya , Addl . Civil Judge Class -1 .

49 Shri Pankaj Yadav , Civil Judge Class - 1 .

50

Gadarwara

Gadarwara

Gadarwara Narsinghpur

Neemuch

Neemuch Neemuch

Neemuch

Shri Hemant Joshi , IInd Civil Judge Class - 1 .

51 Shri Rajendra Kumar , Civil Judge Class - 1 .

52 Shri Manish Kumar Singh , Civil Judge Class - 2 .

53 Shri Prakash Kerketta , IInd Civil Judge Class - 2 .

54 Shri Sudeep Kumar Shriwastav ( Jr. ) , Civil Judge Class - 1 .

55 Shri Harsh Singh Baharwat , Civil Judge Class - 1 .

56 Smt . Priya Sharma, IInd Civil Judge Class - 1 .

Manasa

Manasa Manasa

Neemuch

1. Pawai Pawai

1. Pawai

Pawai

2. Panna *

2. Panna

Raisen Raisen

Raisen

Raisen

Bareli

Bareli

Raisen

Bareli

1. Biaora Biaora

1. Biaora

Rajgarh

2. Rajghar*

2. Rajgarh

Ratlam Ratlam

Ratlam

Ratlam 1776

(1)

(2)

57 Shri Neelesh Yadav , Civil Judge Class - 1 .

58 Shri Sudhir Singh , IInd Civil Judge Class - 1 .

59 Shri Manoj Kumar Singh, Civil Judge Class - 1 .

60 Shri Deepak Sharma, IVth Civil Judge Class - 1 .

61 Ku . Sarita Wadhwani , IInd Civil Judge Class - 1 .

62 Shri Sandeep Kumar Shrivastava , IVth Civil Judge Class - 1 .

63. Shri Sujeet Kumar Singh , IstCivil Judge Class - 1 .

64. Smt. Archana Singh , IInd Civil Judge Class - 1 .

65 Shri Arun Kumar Singh ( Jr. ) , CivilJudge Class - 1 .

66 Shri Krishna Das Mahar , IInd Civil Judge Class - 1 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(5)

(6) (3)

(4)

Jaora

Jaora

Ratlam

Jaora

Rewa

Rewa

Rewa

Rewa

Sirmour

Sirmour

Sirmour

Rewa

Sagar Sagar

Sagar

Sagar

Khurai

Khurai

Khurai

Sagar

Satna

Satna

Satna

Satna

Satna

Nagod

Nagod

Nagod

Sehore Sehore

Sehore

Sehore

Budhni

Budhni Sehore

Budhni

Seoni Seoni

Seoni

Seoni

Lakhnadon

Lakhnadon

Seoni

Lakhnadon

67 Smt . Kirti Kashyap , Civil Judge Class - 1 .

68 Shri Sharad Bhamkar , IInd Civil Judge Class - 1 .

69

Shahdol

Shahdol

Shahdol

Shahdol

Shahdol

Jaisinghnagar

Jaisinghnagar

Jaisinghnagar

Shri Uday Singh Maravi , Civil Judge Class - 1 .

70

Shajapur

Shajapur

Shajapur

Shajapur

Smt . Ravi Jharola , Addl . Civil Judge Class - 1 .

71 Shri Vikram Singh Bule CivilJudge Class - 1 .

72 Shri Ramesh Kumar Murari Lal Bhagwati (Sr. ) , IInd Civil Judge Class - 1 .

Agar

Agar

Agar

Shajapur

Sheopur

Sheopur

Sheopur Sheopur भाग 1 ]

1777

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(2)

(1)

73 Shri Himanshu Kaushal , II Addl . to Civil Judge Class - 2 .

74 Shri Ashok Kumar Sharma (Jr.2 ) , CivilJudge Class - 1 .

75 Shri Rajesh Kumar Yadav , IIIrd Civil Judge Class - 2 .

76 Shri Uma Shankar Kumhar , Civil Judge Class - 1 .

77 Shri Shivlal Kewat , Civil Judge Class - 1 .

78

(6) (3)

(4)

(5)

Shivpuri

Shivpuri Shivpuri

Shivpuri

Karera

Karera

Karera

Shivpuri

Sidhi

Sidhi Sidhi

Sidhi

Sidhi

Majholi Majholi

Majholi

Waidhan

Waidhan

Waidhan Singrauli

Tikamgarh Tikamgarh

Shri Satish Kumar Gupta , IIIrd Civil Judge Class - 1 .

79 Shri Pradeep Kushwah , CivilJudge Class - 1 .

80 Shri Rupam Bedi , VIthCivil Judge Class - 1 .

81 Shri Ram Singh Baghel , IInd Civil Judge Class - 2 .

82 Shri Yatindra Kumar Guru , IInd Civil Judge Class - 1 .

83 Shri Vikas Bhatele , IInd Civil Judge Class - 1 .

84 Shri Rajendra Singh Thakur , Civil Judge Class - 1 .

Tikamgarh

Tikamgarh

Niwari

Niwari Niwari Tikamgarh

Ujjain Ujjain

Ujjain

Ujjain

Mahidpur

Mahidpur

Ujjain

Mahidpur

Umaria Umaria

Umaria

Umaria

Vidhisha

Vidhisha Vidhisha

Vidhisha

Vidhisha

Sironj

Sironj

Sironj

Mandleshwar

85 Shri Abdul Kadir Mansoori , Civil Judge Class - 1 .

86

Mandleshwar

Mandleshwar Mandleshwar

Bhikangaon Bhikangaon Mandleshwar

Shri Arwind Dariya , Addl . Civil Judge Class - 2.

Bhikangaon

Note .- *Nyayadhikari , Gram Nyayalayas Sehdhwa , Pawai & Biaora shall hold their Sittings on Monday & Friday falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani , Panna and Rajgarh respectively.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

[भाग 1 1778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

आदेश

भोपाल , दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 1-1-2008 - सात- शा . 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सतना जिले की तहसील रामपुर बघेलान तथा तहसील कोटर की सीमाएं, उसमें से, सतना जिले की विद्यमान तहसील रामपुर बघेलान के राजस्व वत्त सज्जनपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 29 को अपवर्जित करते हुए तथा उसे कोटर तहसील में समाविष्ट करते हुए और विद्यमान तहसील कोटर के राजस्व वृत्त छिबौरा से पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 23 तक को अपवर्जित करते हुए और उन्हें तहसील रामपुर बघेलान में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 1-1-2008 - सात- शा . 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2008 - सात-6 , दिनांक 21 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख संचिव.

ORDER

Bhopal , the 21st May 2013

No. F - 1-1-2008 - VII - 6.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , alter the limits of Tahsil Rampur Baghelan and Tahsil Kotar of Satna District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the patwari halka No. 29 of the Revenue Circle Sajjanpur of present Tahsil Rampur Baghelan and comprising it into Kotar Tahsil and by excluding the patwari halka No. 15 to 23 of Revenue Circle Chhibaura of present Tahsil Kotar and comprising them into Tahsil Rampur Baghelan of Satna District .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. CHATURVEDI , Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

सूचना

क्र. एफ - 1-10-2009 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नवीन तहसील पोलायकला एवं तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया, जिला शाजापुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना, जिला शाजापुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित 1779

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

क्रमांक

वर्तमान तहसील

मुख्यालय

प्रस्तावित तहसील

(4) (2)

(3)

(1)

1 पोलायकला पोलायकला

शुजालपुर एवं गुलाना.

2 शुजालपुर अवंतीपुर अवंतीपुर बड़ौदिया. बड़ौदिया.

सीमाएं

(5)

(6)

पूर्व में- तहसील कालापीपल पश्चिम में- तहसील शाजापुर एवं टोंकखुर्द, जिला देवास.

उत्तर में- तहसील शुजालपर एवं गुलाना.

दक्षिण में- तहसील शुजालपुर से प्रस्तावित तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया.

वर्तमान तहसील शुजालपुर के रा.नि.मं. अवंतीपुर बड़ौदिया के प.ह.नं. 38 से 43 एवं 51 से 54 तक, कुल 10 प.ह. एवं तहसील गुलाना के रा.नि.मं. सुंदरसी के प.ह.नं. 25 से 29, 31 एवं 33 से 36 कुल 10 , प. ह. अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील पोलायकला में कुल 20 प.ह. एवं कुल ग्राम 51 होंगे.

पूर्व में- तहसील कालापीपल पश्चिम में- तहसील सोनकच्छ जिला देवास.

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील पोलायकला.

वर्तमान तहसील शुजालपुर के रा.नि.मं. अवंतीपुर बड़ौदिया के प.ह.नं. 45 से 50 तथा 55 से 60 तक, कुल 12 प.ह. अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया में कुल 12 प.ह. एवं कुल ग्राम 29 होंगे .

दक्षिण में- तहसील आष्टा, जिला सीहोर.

तह. शुजालपुर में प.ह. 1 से 37 एवं

प. ह. 44 रहेंगे. कुल 38 प. ह. जिनमें

3 शेष तहसील शुजालपुर शुजालपुर. शुजालपुर

पूर्व में- तहसील कालापीपल पश्चिम में- तहसील गुलाना उत्तर में- तहसील नरसिंहगढ़ ,

कुल ग्राम 87 रहेंगे.

जिला नरसिंहगढ़ . दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील पोलायकला.

4 शेष तहसील गुलाना गुलाना. गुलाना तह. गुलाना में प.ह. 1 से 24, 30 एवं 32 रहेंगे , कुल 26 प . ह. जिनमें ग्राम 73 रहेंगे .

पूर्व में- तहसील शुजालपुर पश्चिम में- तहसील शुजालपुर उत्तर में- तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़.

दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील पोलायकला.

जा सके. ( 3 ) प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल , दिनांक 22 मई 2013

क्र. एफ. 22-60-2008- आठ.- मध्यप्रदेश राजपत्र के अंक दिनांक 06-10-2010 में प्रकाशित इस विभाग की अंग्रेजी भाषा की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-7-2010 में " डाटा एन्ट्री तथा खोलने के लिए सेवा प्रभार " तथा " माल लादने/ माल उतारने के लिए प्रभार" के लिए प्रथम वद्धि के प्रभावी होने की दिनांक को 01-04-2010 के स्थान पर दिनांक 01-04-2011 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेनूतिवारी , अपर सचिव.

1780

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश - 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 9 मई 2013

क्र. एफ. 67-57-12- तीन- 439.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह अगस्त, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् भीकनगांव, जिला खरगौन के आम निर्वाचन में श्रीमती हेमलता लाड , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 अगस्त 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2012 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 10 सितम्बर 2012 तक श्रीमती हेमलता लाड को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगौन के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी , खरगौन के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती हेमलता लाड द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती हेमलता लाड को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती हेमलता लाड से उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . कारण बताओ सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगौन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 जनवरी 2013 में प्रतिवेदित है कि " श्रीमती हेमलता लाड द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 16 अप्रैल 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था , किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना- पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खरगौन के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड को विहित समयावधि में दिनांक 6 मार्च 2013 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती हेमलता लाड द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता लाड को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् भीकनगांव, जिला खरगौन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

1781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 14 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)

2.040 (2) पलेरा

टीकमगढ़

(3) खेरा विजयपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

(6) खेरा-विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है खेरा - विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ग्राम खेरा , विजयपुर भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 6 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 08 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.01

(3) कोठी

(1) खण्डवा

(2) पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर .

(6) मोरटक्का ओंकारेश्वर मार्ग के कि. मी. 9/2 में पुल का चौड़ीकरण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1782

भू-अर्जन प्र . क्र. 09 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.03 (1) खण्डवा

(2) खण्डवा धनगांव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विभाग सेतु निर्माण संभाग , प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण

इन्दौर.

(6) धनगांव निमाड़खेड़ी मार्ग के कि. मी. 3/6 में सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू- अर्जन प्र . क्र. 10 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.26 (1) खण्डवा

(3) खेड़ीबुजुर्ग

(2) पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर.

(6) धनगांव निमाड़खेड़ी मार्ग के कि. मी. 3/6 में सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया , दिनांक 8 मई 2013

क्र. 2- अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक

(4) (1) (2)

(3)

0.07 दतिया इन्दरगढ़

खजूरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग क्र. - 9 , जिला दतिया. (म. प्र.)

राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 2 - आर. मायनर (डी. आई. सी. ) विस्तारित नहर निर्माण हेतु .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 9 मई 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-13-655.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

1157 नरबर फतेहपुर

शिवपुरी

1173

1174

1176

1188

1191

1192

1261

1264

1267

1268

1269

(7) (6)

(5)

0.12

0.05

0.11

0.14

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , करैरा, जिला शिवपुरी , ( म. प्र. )

0.12

सिंध परियोजना की दायां तट नहर की शाखा नहर डी-5 से निकलने वाली फतेहपुर न्यूमाइनर के निर्माण हेतु.

0.25

0.03

0.11

0.23

0.21

0.06

0.14 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1784

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.21

1273

1279

0.13

1511

0.04

1514

0.02

0.01

1515

0.07

1517

0.04

1521

1522

0.08

1551

0.03

0.11

1552/1

1554

0.02

0.02

1553

0.04

1555/1

0.02

1555/2

0.01

1555/3

1624

0.01

0.03

1625

0.08

1628

0.11

1629

0.01

1643

1644

0.14

1645

0.01

0.04

1673

0.06

1674

0.05

1676

0.02

1677

0.08

1756

0.04

1757

0.03

1758

0.03

1759

1765

0.05

1766

0.07

0.01

1768

1770

0.09

1775

0.10

1777

0.01

0.10

1778

0.01

1974

0.12

1977

0.10

1979

0.07

1980

0.03

1992

0.02

2054

3.94

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 10 मई 2013

क्र. - भूमि संपादन - 2013-3338 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

निजी भूमि क्षेत्रफल/रकबा (हेक्टर में) (2)

(4)

(3)

1.332 (1) उज्जैन उज्जैन ग्राम गोयलाखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन इन्दौर उज्जैन फोरलेन मार्ग पर महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेणी तक सर्विस रोड निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 मई 2013

क्र. 1092- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

2.538 रीवा सिरमौर

मझियार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1786

रीवा, दिनांक 6 मई 2013

क्र. 1114- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.498

सिजहटा

सतना

रामपुर बघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग , क्रमांक-2, सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मई 2013

क्र. 1156 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

0.040 रीवा

शिवपुरवा 601

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास सम्भाग क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु आने वाली परिसम्पत्तियों का अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1168 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी 1787

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

3.886

ग्राम उमरी

रीवा सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत दुलहारा सब माइनर नं. - 2 नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 14 मई 2013

प्र. क्र. 6602 - अ- प्र.भू-अर्जन 2012-13 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

कुल ख. नं.

नगर/ग्राम एवं प. ह. नं.

(3)

(4) (2)

(1)

1

रहली खास/ 20

रहली

सागर

योग ..

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हेक्टर में)

(7) (6)

(5)

0.140 संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर ( म. प्र. ) .

0.140

बी. ओ. टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत रहली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1788

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 15 - अ - 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.662

आंतरी

ग्वालियर चीनौर

योग .. 0.662

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , जिला ग्वालियर .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 14 मई 2013

क्र. 17- अ- 82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.124 चीनौर

ग्वालियर

करहिया

0.124

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा ,

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. 18- अ-82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.289

बाजना

ग्वालियर भितरवार

योग .. 0.289

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा .

हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 14 मई 2013

प्र. क्र. 05- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

ग्राम का नाम

जिला तहसील

(3)

(1) (2)

76/1/1

बेगमगंज

रायसेन

76/1/2/1/1

पिपलिया बखतसिंह

76/1/2/2/1

76/1/2/2/2

के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

ख. न. कुल रकबा अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हे. में )

सेमरी नहर निर्माण

कार्यपालन यंत्री,

1.578

जल संसाधन विभाग , संभाग रायसेन.

1.011 0.587 0.214 0.210 [भाग 1 1790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

76/1/2/2

0.425

बेगमगंज पिपलिया

रायसेन

76/2/1/1

1.392

बखतसिंह

0.809

76/2/1/2

76/2/1/3

0.405

76/2/2/1

1.979

1.036

76/2/2/2

1.295

0.809

74/2

1.295

74/1

2.430

73/1/1

73/1/2

0.218

0.226

0.809

73/2/1

1.831

73/2/2

2.233

67/1/1

67/1/2/1

0.619

0.809

67/1/2/2/1

1.160

0.405

67/1/2/3/1

0.809

67/1/2/2/2

0.405

67/1/2/3/2

0.952

67/2/1

0.809

67/2/2

0.809

60/1

0.757

60/2/1

0.757

0.588

60/2/2

0.960

60/2/3

0.202

60/2/4

0.202

60/2/5

0.202

60/2/6

0.996

0.435

55

0.281

0.346

54/1

54/2

0.346

0.202

0.392

53/1

0.490

53/2

0.380

200/52

1.141

0.097

0.595

52

2.711

0.321

157

0.161

1.388

156/1

156/2

1.040

0.733

0.041

155

0.121

199/155/1

0.850

0.303

199/155/2

0.850

199/155/3

2.201

153/1

1.339

0.356

153/2/1

153/2/2

0.668

0.187

153/3 भाग 1 ]

(4)

(3)

(1) (2)

85/1

1.539

रायसेन बेगमगंज पिपलिया

बखतसिंह 85/2

2.379

0.833

152

0.117

151

1.668

150/1

1.153

150/2

0.825

149

0.405

180/1/1

0.283

180/1/2

180/1/3

0.283

180/1/4

0.283

180/1/5

0.283

0.283

180/1/6

0.283

180/1/7

0.303

180/2/1/1

180/2/1/2

0.101

0.554

180/181/1/2/2/1

0.546

180/181/1/2/2/2

180/2/3

0.853

72/1

0.401

72/2

0.133

1.044

57/1

57/2

1.044

1.048

57/3

57/4

1.047

0.575

135/1

रायसेन बेगमगंज परसौरा

1.813

134

78

0.322

1.388

77

0.866

128

1.546

125

1.275

124

4.513

81

0.809

82/1

1.299

83

0.575

84/3

0.575

84/2

1.141

86

0.635

85/2/2

0.105

214/86/1

214/86/2

0.049

0.716

13

1.886

10/2

1791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

0.182

0.129

0.020

0.287

0.170

0.356

0.208

0.020

0.093

0.168

0.041

0.069

0.069

0.291

0.069

0.036

0.177

0.121

0.097

0.061

0.105

0.117

0.024

0.073

0.198 1792

(3)

(2)

(1)

10/1/2 रायसेन बेगमगंज परसौरा

10/1/1

9/1

9/2

7/2

7/1

8

4/2/2

36/1/1

खिरिया

रायसेन बेगमगंज

नारायणदास

35

38

47

46

44

73/2

64

65

66

265

263

258

207

205

204

203/1

203/2

202/1

202/2/1

201/2

201/1

268

269/1

269/2

272/1

272/2

275/1

273

282/273

279/1

244/1

246, 247

203/1

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(4)

0.089

0.547

1.388

0.093

0.081

0.004

0.049

0.085

0.024

1.263

0.101

0.676

0.105

0.587

0.210

0.049

3.609

0.303

0.028

0.089

0.222

2.922

0.049

0.251

0.283

2.282

0.433

4.876

0.623

4.828

8.534

0.211

10.267

0.761

0.041

2.517

0.093

0.690

0.198

0.555

0.113

0.765

0.105

0.688

0.057

0.190

0.219

0.081

0.077

0.210

0.036

0.150

0.065

0.344

0.587

0.154

0.024

0.142

0.117

0.372

1.335

0.193

0.085

0.736

0.166

0.186

0.936

0.166

0.081

0.518

0.182

1.092

2.003

0.154

0.041

1.542

0.113

1.043

6.394

0.716

0.041

0.210 1793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.587

0.032

202/2/1

रायसेन बेगमगंज खिरिया

0.276

0.028

200/2

नारायणदास

0.242

1.053

199/1

0.627

0.105

197/1

1.228

194/1 /1 /1 क 1

0.405

194/ 1/1 / 1 क 2

0.506

194/1/1/1 ख

0.303

194/1/1/1 ग

1.232

194/1/1/2/1

0.405

194/1/1/2/2

0.618

0.607

194/1/1/2 ख

0.202

194/1/1/2 ग

0.843

194/1/2

1.254

194/1/3

1.297

194/1/4

1.056

194/1/5

0.627

194/2

2.185

182/1/1

1.340

182/1/2/1

1.347

182/1/2

1.359

182/1/2/3

0.293

0.405

182/1/3/1/1

0.405

182/1/3/1/2

182/1/3/2

0.526

0.809

182/1/3/3

1.514

182/1/4

1.821

182/2

0.979

180/1/1

0.254

180/1/2

0.121

0.809

180/2

0.532

180/3/1

0.534

180/3/2

1.376

0.012

178/1/4

1.493

0.315

179/1

0.466

1,368

116, 122/4

3.023

0.105

241

2.809

0.133

138

1.113 0.218

151/1

0.458

151/2

0.121

1.218

152

0.393

0.085

146

0.150

0.041

145 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1794

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.243

उचेरा

बेगमगंज

रायसेन

135,136,138 ,

140/1/1

0.405

135, 136 , 138 ,

140/1/2

0.938

135, 136, 138 ,

140/2

0.395

1.619

135,136,138 ,

140/3/1

0.805

135,136,138 ,

140/3/2

0.130

135,136,138 ,

140/4/1

0.129

135,136,138 ,

140/4/2

0.081

0.975

137

0.111

131/1

0.405

0.259

131/2

0.809

147/1

0.708

147/2/1

146/1/1

0.551

147/2/2/1

146/1/1

0.486

0.105

147/2/2/2

146/1/1

1.011

147/2/2/3

1.348

148/1/1

0.243

1.343

148/1/2

0.657

148/2/1

2.023

148/2/2

1.934

0.243

155/1

1.931

155/2

156/1/1

0.283

0.692

156/1/2

0.154

0.562

156/1/3

0.837

156/2/2/1

0.619

156/2/1

0.219

156/2/2/2

0.230

3.213

160

0.170

0.365

48/1

48/2

0.376

0.291

3.245

47 1795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

37/1/1

0.158

उचेरा

रायसेन बेगमगंज

0.161

0.154

37/2/1

0.320

37/1/3

1.296

37/2

0.024

1.788

33/1

33/2

1.793

0.405

35/1/1

0.809

35/1/2

0.461

0.582

35/2/1

0.582

35/2/2

0.582

35/2/3

0.583

35/2/4

1.668

0.235

193

0.073

1.295

192

0.202

198/1/1

2.445

198/1/2/1

0.313

1.150

198/1/2/2

1.659

198/2

0.214

198/3

0.186

200/1

0.719

0.295

200/2

0.089

0.429

202, 203

0.918

220

0.266

221/1

3.761

220

221/2

0.041

0.518

211/1

0.235

211/2

0.121

1.141

218/2/2

218/2/1

1.416

0.161

1.214

0.161

217/1

0.494

0.032

271/215

0.401

0.185

270/244/1

0.125

270/244/2

1.339

274/244/1

274/244/2

0.547

0.238

0.093

274/244/3/1

0.093

274/244/3/2

0.170

274/244/4

274/244/5

0.591

0.809

18/2

रायसेन बेगमगंज पांडाझिर

0.409

18/1/1

0.409

0.173

18/1/3

0.405

18/1/4

18/1/2

0.409 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1796

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.781

0.153

17

रायसेन बेगमगंज पांडाझिर

1.365

0.041

23/3

0.096

0.709

27

0.182

26/1

0.041

26/3

0.176

0.134

26/2

0.255

0.178

24/1

24/2

0.178

0.013

23/2

0.668

0.125

0.041

25/1

0.393

25/2

0.652

0.041

31

0.065

0.635

32, 33, 34, 35,

36/2/2

0.127

0.607

32, 33 , 34, 35

36/2/1

0.433

32, 33 , 34 , 35

36/3/1

0.184

0.202

32, 33, 34, 35

36/3/2/1

0.202

32, 33 , 34 , 35 ,

36/3/2/2/1

0.405

32, 33 , 34 , 35 ,

36/3/2/2/2

0.311

1.501

44/1

0.096

0.745

44/2/1

0.222

0.589

43/2/2

1.923

0.630

42

0.959

0.049

50

0.065

0.741

44/2/2

0.009

0.405

46/1/1

2.642

46/1/2

0.303

0.325

47/1

0.648

47/2

0.057

0.405

48/1/1

1.326

48/1/2

2.849

56, 57, 59/2

62/2/1

0.830

56, 57, 59/2

62/2/1/2

0.793

1.070

56 , 57 , 59/2

62/2/1/3

0.510

56, 57 , 59/2

62/2/1/6/4

1.414

62/1/2/1

1.214

62/1/1/2/1/2

62/1/1/2/2

2.023 1797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.040

61/1

रायसेन बेगमगंज पांडाझिर

0.293

3.240

61/2/1

1.011

61/2/2

2.598

61/2/3

1.619

69/1

1.619

0.141

69/2

3.249

69/3

0.356

0.049

205

0.012

0.672

206

0.607

207/1/1/1

0.761

207/1/1/2

0.676

207/1/2

0.450

0.363

207/1/3/1

0.121

207/1/3/2

207/1/3/3

0.121

0.061

0.125

404/203/1

0.272

202/1

1.773

0.121

202/3

3.448

200/1/1/1

0.769

0.363

200/1/1/2

0.405

200/1/2

1.380

192/1/1

1.020

192/1/2/1

0.345

0.360

192/1/2/2

1.380

192/1/3

2.225

192/3

0.202

0.405

148/1

0.308

148/2/1

0.024

1.177

149/1

1.174

149/2

0.012

0.259

150/1

0.259

150/2

0.809

142/1

0.085

0.186

142/2/1

0.085

142/2/2

15.556

139/1/1

0.489

139/1/3

0.939

0.518

139/2/1

0.518

139/2/2

1.194

137/1/1/1

0.506

137/1/2/1/1

0.506

137/1/1/2/2

0.821

0.041

137/1/1/2/1

137/1/1/2/2

0.494

0.809

137/1/2

137/2

2.845 1798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(3)

(1) (2)

195/3

(6)

(5)

(4)

0.061

0.161

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 07 - अ - 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

जिला तहसील ग्रान का नाम

(3)

(2)

(1)

ख. न .

65 रायसेन बेगमगंज विछुआ

66

63/2

89

90

88

64

49

50

58

59

68

69

70

71

52 रायसेन बेगमगंज विछुआ

212/56/2

77

79

81

95

74

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (4)

(5)

अर्जित किये

जाने वाला

कुल रकबा (हे. में)

रकबा ( हे . में )

0.093

0.093

जलाशय निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

0.138

0.138

0.858

1.214

0.254

0.454

0.206

1.206

0.190

0.421

0.482

0.201

1.173

0.463

0.603

0.603

0.146

0.073

0.789

0.097

0.308

0.308

0.433

0.433

0.049

0.049

0.061

0.061

0.206

0.105

0.028

0.028

0.012

0.012

0.898

0.898

0.744

0.344

0.186

0.186

0.080

1.177 भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

1.133

72/1

0.304

80

0.053

212/56/1

55में से 55/1|

2.403

55/2/1

55/2/2

1.012

93में से 93/1

93/2

0.182

82/2

0.392

92/2

0.676

83/2

1.349

60 में से 60/1

60/2

1.198

56 में से

56/1/1

56/1/2

56/2

0.486

65

रायसेन बेगमगंज केकडा

0.761

66/1

0.745

67

1.603

32/1

0.890

30

0.409

29/1/1

0.486

31/1/1

1.052

28

2.816

27

0.380

48

46

0.356

2.918

49, 50

1.349

60

0.412

47

1.619

43/1/1

1.481

69

66/2

0.262

71/1

0.474

72/3

73/1

0.198

74

71/2

72/4 रायसेन बेगमगंज केकडा

72/1

81/3

71/3

72/5

72/2

73/2

1799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(5)

(6) 0.233

0.304

0.053

0.225

0.283

0.113

0.040

0.161

0.404

0.769

0.072

0.404

0.360

0.980

0.550

0.409

0.486

0.800

2.816

0.380

0.090

2.918

1.349

0.412

0.162

0.780

0.262

0.304

0.089

0.474

0.405

0.405

0.198

0.080

0.405

0.875

0.875

0.080

0.101

0.121

1.540

0.474

0.121

0.583

0.583

0.162

0.130

0.162

0.162 1800

(3)

(1) (2)

81/2

3

4

5

6

7

8

55/4

86/55

56

53/4

54/4

13/2

13/1/1/2

13/1/4/2

18/2

10/2/1

11

13/1/4/1

12/1

10/1/1

14

15

16/1

17/1

18/1

19/1

23/2

24/2

10/1/2

16/2

17/2

20

90/19

10/2/2

13/1/2/1 रायसेन बेगमगंज केकडा

19/2/2

10/2/4

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(6)

(4)

(5)

0.080

0.988

0.563

0.563

3.573

3.573

0.457

0.457

2.306

2.306

0.704

0.704

1.104

1.104

0.081

0.81

0.077

0.077

0.223

0.223

0.162

0.162

1.327

1.327

0.405

0.405

0.405

0.405

0.041

0.041

0.162

0.162

0.073

0.073

0.117

0.117

0.453

0.453

0.377

0.377

0.809

0.809

0.053

0.053

1.169

1.169

0.680

0.680

1.405

1.405

0.154

0.154

0.183

0.183

0.405

0.405

2.023

2.023

0.235

0.235

0.308

0.308

0.809

0.809

1.011

1.011

0.518

0.518

0.202

0.202

0.073

0.073

0.085

0.085

0.603

0.603

0.141

0.141

0.069

0.069 भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

13/1/2/2

13/1/3

19/2/1

10/2/3

12/2

21

22/1

24/1

23/1

53/1

54/1

55/1

53/2

54/2

55/2

53/3

54/3

55/3

58

59

61

62

63

37/2

64/1

64/2

31/1/2

91/32

26

25

52

31/2

78

77

2/1

ककरूआ

रायसेन बेगमगंज

2/2

गुलाब.

2/3

2/4

44

1801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(4)

0.404

0.404

0.970

0.970

0.141

0.141

0.069

0.069

0.041

0.041

0.825

0.825

0.414

0.414

0.279

0.279

2.531

2.531

0.166

0.166

1.323

1.323

0.081

0.081

0.162

0.162

1.323

1.323

0.081

0.081

0.162

0.162

1.327

1.327

0.081

0.081

0.190

0.190

0.117

0.117

1.904

1.904

0.028

0.028

0.316

0.316

0.610

1.214

0.214

1.214

1.178

0.490

1.307

1.307

0.170

0.170

2.152

2.152

0.134

0.134

0.109

0.109

0.1980

0.409

0.392

0.392

0.914

2.792

0.817

0.817

2.023

2.023

0.607

2.023

0.397

2.023

0.162

2.023

0.405

2.411

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

1802

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

प्र. क्र. 07 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में)

ग्रान का नाम

जिला तहसील

(2)

(3)

(1)

ख. न. रायसेन बेगमगंज पिपलिया बरई 329/2

328/1/1

328/1/2

329/4

336

338

337

340

347/1

347/2

346

344/1/1

344/1/2

344/2/1

344/2

306/1

306/2

307

305

304/1/1

304/1/2

304/2

310

311/1

311/2

185, 186

187, 188

190/1

190/2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

अर्जित किये जाने वाला

कुल रकबा (हे. में)

रकबा ( हे. में )

0.324

2.408

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री,

जल संसाधन

संभाग, रायसेन

0.660

0.170

0.255

2.602

6.074

0.478

0.032

0.190

2.562

0.121

0.429

0.036

0.036

1.135

0.277

0.073

0.668

1.619

0.222

1.756

0.316

0.097

0.045

0.081

0.081

0.049

0.109

0.372

0.049

0.563

0.345

0.134

0.202

0.227

1.193

0.190

0.303

0.303

0.841

0.134

1.574

0.085

0.742

0.241

0.746 भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.202

रायसेन बेगमगंज पिपलिया बरई 201-202

0.049

205

0.032

206/1

0.057

206/2

0.364

204

210

0.081

0.866

209

212

0.198

0.324

213

0.081

129

0.036

128

0.833

130, 133/1

0.417

130, 133/2/1

0.417

130, 133/2/2

126

1.141

127/1

0.073

0.077

127/2

5.030

134

0.105

118

1.133

0.526

119/1/2

1.651

119/2/1

1.417

119/2/2

0.813

119/3

2.640

56/1

2.647

56/2

54, 55/1

54, 55/2

0.170

49

50

36/1

36/2

37/1

37/2

37/3

37/4

39

33/1/1

33/1/2

33/2

25/1

25/2

25/2/2

25/3/1

25/3/2

1803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

0.065

0.024

0.012

0.041

0.032

0.020

0.065

0.097

0.069

0.020

0.239

0.113

0.073

0.117

0.016

0.414

0.587

0.069

1.618

2.214

0.081

0.575

0.004

0.817

0.356

2.263

0.226

0.227

0.138

0.227

0.226

0.231

1.846

0.749

0.364

0.748

0.968

1.214

0.809

2.142

0.558

0.405

0.466 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

1804

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.368

1.214

बेगमगंज पिपलिया बरई 26/1

रायसेन

26/2

0.380

0.202

2.027

48

0.214

1.052

47/1

1.714

47/2

0.255

59/1

0.089

59/2

0.518

0.081

59/3

0.361

59/4

0.032

0.534

60/1

0.619

60/2

61/1

0.223

0.162

0.716

61/2

61/3

0.174

0.320

66/1/1

0.073

66/1/2

0.320

0.109

66/2/1

66/2/2

0.464

65

0.009

0.454

1.382

44/1/1

0.405

44/1/2

0.380

0.878

44/2/1

0.390

44/2/2/1

0.526

44/2/2/2

0.483

3.064

सलैया

178

0.028

176

0.097

0.423

0.914

175/1

1.069

175/2

1.635

0.438

168/1

1.635

168/2

2.869

0.275

269

नैनविलास

0.825

2.983

270

0.316

2.068

271

0.346

275/1/1

0.346

275/1/2

0.561

0.129

275/2/2

0.130

275/2/1

0.607

273/1/1

0.809

273/1/2/1

0.405

273/1/2/2

0.809

0.405

273/2/1

0.312

273/2/2

0.717

273/3 1805

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.121

0.073

155/1

नैनविलास

155/2

0.134

0.227

0.291

156/1

156/2

0.279

0.882

157/1/1

0.332

157/1/2

0.141

0.405

0.146

157/2/1

157/2/2

0.405

0.113

0.213

0.081

157/2/3

1.517

0.299

52/3

104/1

9.267

0.647

105, 106 , 107

0.040

104/2

0.186

2.602

89

3.241

0.162

86

0.137

1.092

88

0.644

0.105

87

0.129

52/2

1.517

1.913

0.194

52/1

0.267

1.740

30

3.213

0.324

35

1.113

0.009

19/1

1.728

0.194

29

2.335

0.174

19/2

0.753

0.129

16/1

0.121

0.652

15

0.024

2.059

13/2

0.073

0.332

14

0.065

8

0.922

0.016

0.619

9

0.421

3.917

4

0.178

2.213

3

1.477

0.097

235

0.287

0.890

239

1.267

0.279

238

175/2/1

0.405

छोला

1.064

0.202

175/2/3

175/2/2

1.064

1.250

0.097

162/1

0.049

194/163

0.397

0.381

162/2

4.185

8.576

0.454

161/1

4.047

0.190

161/2/1

3.407

0.377

160 [भाग 1 1806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.736

0.218

158/1

छोला

158/2

0.741

2.047

0.162

105/3

0.016

2.023

105/2

0.324

3.828

109/2

0.235

3.832

109/1

2.428

0.202

57/2

0.061

57/1

0.971

0.821

0.142

56/2/2/2

0.142

0.809

56/2/2/1

0.121

56/1

2.027

0.226

4.375

45

0.275

0.041

25, 26, 27

/1/3/1

0.946

25/26/27

0.324

/1/3/2

0.393

1.651

25 , 26 , 27/1/2

0.121

0.914

25/26/27/2/1

0.113

1.412

15/4

3.261

0.101

24

2.025

0.150

15/3

1.954

19 , 20 , 179/18/1

0.275

1.950

19 , 20 , 179/18/2

1.950

19, 20 , 179/18/3

0.218

0.049

21/1

0.024

0.567

21/2/1

1.355

21/2/2

0.162

1.214

201/18

0.045

0.728

18/1

2.262

0.202

44/2

2.100

0.194

44/1

0.158

3.161

29

0.162

1.218

30

0.821

0.162

159/1

0.818

159/2

0.922

156/1/1

0.919

0.045

156/1/2

1.841

156/2

0.275

1.181

157/1/1

1.178

157/1/2

0.255

1.134

128/2/1

0.146

0.607

128/1

0.433

0.012

126

0.709

0.065

125 भाग 1 ]

(4)

(2)

(3)

(1)

छोला

123/1

123/2

124/1

119/2/2

124/2

मढ़िया निवारी 277/2

277/1

275

423/272

271/1/1/1

271/1/1/2

203

200

199

101, 102/3

101, 102/2

101, 102/4

101, 102/1

103/2/1

103/2/2

103/1/1

98/3

96/3

97/1

96/2

96/1

95

94/1

264

263/1

262

244

242/3

246

242/2

242/1

239/3

239/2

237/2

237/1

238

233

251

252/1

252/2

1807

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

1.140

0.085

0.057

0.353

1.173

0.041

0.077

1.438

0.028

0.353

0.809

0.154

0.081

2.691

0.125

0.259

3.137

0.401

0.110

1.995

0.145

0.405

0.263

2.318

0.243

0.049

0.202

5.808

1.169

1.619

0.243

1.822

1.259

0.057

0.801

0.801

0.121

0.384

0.097

0.235

0.036

0.085

1.619

0.032

1.416

1.242

0.149

0.133

1.33

0.591

0.137

0.041

0.632

0.227

3.500

0.277

2.144

2.493

0.299

0.117

1.995

0.275

1.659

1.408

0.049

0.093

1.602

0.765

0.004

0.283

0.004

0.465

0.036

0.655

0.057

1.684

0.113

0.567

0.049

0.129

4.346

0.032

0.146

0.138

1.179

1.174 1808

(4)

(3)

(1) (2)

मढ़िया निवारी 253/1

254

140/78

कोलुआ

78

79/1

79/2

80

82

84/1

84/2

85

35

34

33

32

135/26

24/1

13

19

18

17

292

हप्सिली

291/1/1

291/1/2

290

296/1

296/3/2

296/3/1

296/2

302

303

310

312

318

255/1

255/2

256/2

256/1

777/235/1

777/235/2

235

236

234/1

234/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

0.283

1.465

0.142

0.684

0.316

0.121

0.125

1.080

0.405

0.105

0.049

0.405

0.603

0.154

3.990

0.389

0.172

1.946

0.186

1.647

0.012

2.804

2.225

0.133

0.053

0.259

2.043

0.223

0.028

0.251

0.405

7.620

0.073

2.352

0.170

2.007

0.024

0.352

0.032

0.251

0.802

0.121

0.161

0.543

1.312

0.194

0.670

0.049

0.352

0.935

0.101

0.465

0.049

0.085

0.465

0.081

0.950

0.206

1.602

0.009

0.275

0.065

0.009

0.016

0.194

1.226

0.307

0.178

0.607

0.708

0.328

0.169

0.328

0.206

0.793

0.081

0.178

1.011

0.283

1.489

0.016

0.809

0.445 भाग 1 ]

(3)

(1) (2)

205

हप्सिली

204

202

200, 203

535

537/1

537/2

538-542

549/1

549/2

550/1

550/2

551/1

551/2

552

536/1

536/2

544/1

544/2

531

528, 529/1

528, 529/2/2

528

529/2/1/2/1

528

529/1/1/2/2

528

529/1/1/2

518

519/1

519/2

520/1/1

520/1/2

520/2

678/1

678/2

675, 676/1

675, 676/2

675, 676/3

677

670/1

670/2/1

670/2/2

1809

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(4)

0.279

1.412

0.069

0.041

0.090

0.295

0.445

0.193

0.874

0.185

0.299

0.110

0.307

4.282

0.963

0.275

1.230

0.247

0.546

0.202

0.546

0.259

0.322

0.986

0.283

1.222

0.457

0.141

0.458

0.077

0.421

2.889

0.805

0.113

0.898

0.455

0.405

0.230

0.088

0.405

0.238

1.372

0.125

0.725

0.700

2.023

0.450

1.619

2.811

5.921

0.319

5.921

0.173

0.251

1.619

1.619

0.251

1.602

0.230

3.914

4.876

4.082

0.188

0.794 [भाग 1 1810

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

666/1/1

2.096 |

हप्सिली

2.100

666/1/2

0.247

4.202

666/2

0.494

0.073

667

0.097

0.943

668

0.009

0.142

664

2.914

0.161

665

0.073

0.417

530/2

0.097

1.015

530/1

1.116

517/1

0.215

517/2

1.121

517/3

0.380

0.121

517/4

1.015

0.041

503

0.020

502

0.117

0.119

1.639

504

0.210

0.004

514

457

0.344

0.045

0.105

0.324

455

456

0.283

0.012

0.368

0.028

454

0.024

0.567

453/1

0.020

453/2

0.308

0.036

444

0.038

0.109

445/1

0.020

445/2

4.083

0.401

443

438/1/1

1.732

0.283

438/1/2/1

0.761

438/1/2/2

0.971

438/2

1.137

728/1

0.073

0.093

0.405

728/2

0.077

0.224

726/1

0.224

726/2

0.105

0.077

727 1811 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.680

731/1/1

731/1/2

2.290

0.137

731/2/1

2.023

731/2/2

0.474

2.105

0.057

737/1

0.809

0.012

737/2

738

0.902

0.198

740

0.607

0.125

741

0.219

0.009

1.420

751

0.028

752-753/2

2.499

752-753/1/1

1.303

0.319

1.198

752-753/ 1/2

754

1.161

0.049

0.012

755

1.449

1.055

695/1/1

0.405

695/1/2/1

695/1/2/2

0.121

0.121

695/2/1

0.668

0.405

695/2/2/1

695/2/2/2

0.262

694/1

0.425

694/2

0.421

0.073

694/3

0.426

791/693

0.575

0.081

691

0.057

0.461

1.995

257

0.323

0.243

268/1

0.092

269

0.943

0.157

271

0.194

0.049

0.618

771/107/1

771/107/2

0.405

0.201

771/107/3

0.069

107/1/2

0.190

1.179

107/1/1

0.809

0.065 1812

(2)

(3)

(1)

107/2

110

106/3

106/2

106/1

103

102

101

95/1/1

95/1/2

95/2

7/2

6/1/2

6/1/3

6/2

273/1

273/2

274/2

275

83/1

81/1

81/2

770/78

78

76

77

74-75

26/1/1

26/1/2

26/2

27

28

29/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(6)

(5)

(4)

0.405

0.090

0.036

1.115

0.338

0.053

0.053

0.337

0.405

0.085

0.069

0.186

0.069

0.134

1.878

0.012

3.310

0.401

0.214

3.310

0.161

1.550

0.105

0.434

0.284

0.121

0.141

0.627

0.105

1.123

0.137

1.116

0.709

0.057

0.129

1.056

1.214

0.041

0.449

0.097

0.105

0.449

0.222

0.364

0.125

0.971

1.003

0.024

0.113

0.676

0.470

4.128

0.809

2.429

0.315

0.275

1.509

0.097

0.012

0.979

0.287

1.987

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

रीवा, दिनांक 16 मई 2013

क्र. 102 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होंते हैं : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1) (2)

0.220 सेमरिया

रीवा

डाढ़

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सेमरिया मानिकपुर राज्य संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा ( म. प्र. )

राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.

संशोधित अधिसूचना

क्र. 103 - भू-अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होंते हैं :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.173

सेमरिया

सेमरिया

रीवा

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक म. प्र . सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1814

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 21 अगस्त 2012

प्र. क्र. 12 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

2.950

भदरई

लिधौरा

टीकमगढ़

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.- कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम भदरई की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 13 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

3.050 लिधौरा

उदयपुरा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. - कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम उदयपुरा की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 14- भू- अर्जन - 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

2.030

बारौन

लिधौरा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.- कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बारौन की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15 - भू- अर्जन - 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

2.100

बारी

लिधौरा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

कवाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.- कवाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बारी की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 3 मई 2013

क्र. 1086- भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम - तिलखन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.841 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1444

0.051

0.028

1416

0.16

1417

0:064

1414

0.051

1413

0.027

1343

0.004

1344

0.072

1345

0.032

1346

0.010

1345/3033

0.090

1353

0.182

1355

0.100

1356

1357

0.024

1358

0.012

0.154

965

1052

0.055

1051

0.052

0.018

1050

0.077

969

0.088

1045

1074/2964

0.008

(2)

(1)

0.002

1044

0.006

1041

0.051

1031

1030

0.006

0.051

1026

0.015

1027

0.064

1023

0.007

1022

0.014

1081/2999

1082

0.142

0.020

1085

0.104

1086

0.128

1134

0.004

1135

0.008

1094

0.096

1133

0.013

1124

0.004

1131

0.064

1125

0.048

1120

0.036

1122

0.006

1117

0.073

1118

0.029

1119

0.070

1108

0.051

1109/3015

0.061

175

0.051

177

0.058

178

179

0.011

180

0.064

0.050

182

183

0.015

184

0.053

0.072

185

योग 2.762

शासकीय

1029

0.045

0.002

1024

0.032

1121

योग .. 0.079

कुल योग 2.841 1817

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1088 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम- गुहिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.469 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.044

99

0.013

102

0.036

100

0.019

101

0.034

109

0.024

111

0.024

108

0.025

107

0.009

138

0.014

246

0.024

247

245

0.028

0.013

252

0.014

257

0.057

251

258

0.014

0.016

259

0.031

269

0.042

270

(1)

(2)

0.038

271

0.074

273

0.039

272

0.038

230

0.094

231

0.062

196

0.037

194

0.050

192

0.048

193

0.004

195

0.066

183

0.103

184

180

0.086

0.103

181

0.049

179

0.096

164

163

0.051

162

0.114

571

0.036

560

0.002

563

0.057

0.174

562

0.022

563

0.067

454

0.122

456

0.007

438

437

0.024

0.024

460

435

0.022

0.010

461

467

0.004

434

0.087

0.144

423

428

0.063

0.086

425

0.080

14

18

0.080

782

0.010

35

0.009

0.005

36

37

0.007

0.006

38

0.074

34

43

0.016 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1818

(2)

(1)

0.023

44

0.048

45

0.030

125

0.020

123

0.002

124

0.004

122

0.200

98

0.065

96

0.078

97

0.048

95

0.077

788

0.003

421

योग .. 3.469

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1090- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम- हिनौता

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.238 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

नम्बर

(2)

(1)

0.004

237

236

0.177

0.002

240

0.002

239

241

0.057

0.057

257

(2)

(1)

0.028

258

0.026

259

0.057

260

0.004

250

0.052

209

201

0.033

0.009

202

0.100

197

0.180

204

0.009

205

0.003

120

121

0.057

0.004

118

0.068

124

0.007

123

0.091

147

0.009

148

0.014

61

0.002

62

0.082

60

0.139

59

0.007

58

0.120

48

0.007

49

50

0.066

52

0.004

0.106

24

23

0.060

0.027

22

0.071

8

5

0.004

0.043

3

0.026

165

0.055

166

0.006

167

168

0.118

276

0.012

0.048

277

278

0.032

0.100

280

169

0.050

0.003

21

योग . 2.238 1819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 4 मई 2013

क्र. 1100 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- सदहना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.512 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

416

0.136

0.048

417

418

0.051

0.013

413

0.240

412

420

0.012

411

0.034

0.058

236

0.138

237

0.002

234

0.108

232

228

0.120

0.077

217

0.094

218

203

0.049

204

0.008

0.007

205

0.117

206

207

0.004

(2)

(1)

68

0.024

67

0.060

0.036

48

0.066

49

53

0.076

0.080

54

0.061

55

47

0.036

0.112

44

0.066

42

0.038

29

0.002

41

0.004

32

33

0.106

0.003

34

0.003

35

0.164

152

0.049

573

150

0.067

151

0.002

0.036

148

0.024

147

0.091

146

योग .. 2.512

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1102 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर 1820

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(ग) नगर/ग्राम-कोचरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.765 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

46

0.078

200

0.152

0.016

48

0.200

49

0.020

52

0.026

203

0.145

55

56

0.013

0.065

86

0.084

87

0.030

181

0.092

178

0.016

177

0.040

170

0.106

175

0.002

182

164

0.049

0.036

174

204

0.073

0.042

163

162

0.045

159/1

0.039

159/2

0.045

156

0.074

0.032

136

137

0.220

0.002

135/1

0.004

134

योग 1.746

शासकीय

131 0.019 योग 0.019 महायोग 1.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1104- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम - खरौली कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

17

0.030

0.035

18

योग .. 0.065

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1106 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- पड़री

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.872 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2117

0.036

2072

0.137 भाग 1 ]

1821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2)

(1)

2070

0.042

0.012

2067

0.345

1918

0.004

1917

0.085

1936

0.069

1937

0.064

1938

1915

0.093

1914

0.126

0.057

1909

1905

0.009

0.007

1884

1910

0.047

0.012

1944

0.096

1939

0.009

2114

1940

0.050

0.105

1945

0.078

2178

0.130

1955

0.008

1954

0.081

1960

0.073

1958

0.024

1959

1961

0.019

1962

0.054

योग 1.872

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 8 मई 2013

क्र. 1119 - भू-अर्जन- कार्य- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ग्राम-लौलाछ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.434 हेक्टेयर.

अशासकीय भूमि

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.070

243

0.070

244

0.170

696

697

0.090

0.030

710

711

0.120

0.025

761

0.020

770

0.015

772

777

0.168

0.232

923

0.230

1293/1702

0.030

381

0.165

382

0.210

386

0.025

387

0.008

389

416

0.008

0.010

1111

0.010

1119

1131

0.008

0.040

1366

0.150

1316

0.170

1317

224

0.350

1550

0.010

योग .. 2.434

शासकीय भूमि ( टोन्स बेराज )

0.150

1546

0.015

1547

1548

0.170 1822

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(2)

(1)

0.010

1574

0.110

1575

0.045

1576

1577

0.040

0.035

1578

0.015

1581

0.025

1582

0.040

1586

0.065

1587

0.020

1554

0.740

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के सब माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 मई 2013

क्र. 1126 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ ग्राम-कोटर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.873 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.140

490/ख/ख

0.220

269/5

0.200

3397/1

0.086

4632

0.224

3573

0.234

3263/1 क/4/2

(2)

(1)

0.150

3263/1 क/5

3263/1क/5/3

0.045

0.057

310/1

0.021

311/1

0.040

310/2

311/2

0.068

0.055

313/2

0.044

315

0.008

1801

1811

0.162

0.012

1813

0.100

3262/1 ग

0.120

3263/ 1 क/ 2 ग

0.060

3891

0.028

1101

0.036

1111

0.021

1813

0.040

1431

0.036

1432

0.040

3262/2ख

0.242

3340/2

3075

0.148

0.080

3900

0.214

3904

0.032

3893

3151

0.450

0.248

3153

3154

0.204

0.008

3263

योग .. 3.873

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1128- भू-अर्जन- 2006-07.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 1823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

( ग ) नगर/ ग्राम- पतौड़ा

लगभग क्षेत्रफल-0.740 हेक्टेयर .

(घ )

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.320

16

0.168

22

44

0.112

0.140

47

योग .. 0.740

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर की पवैया शाखा और पवैया उपशाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1130 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम- खैरहन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.367 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.045

623

0.182

616

(2)

(1)

0.205

607

0.123

606

554

0.491

361

0.041

362

0.157

0.028

363

364

0.080

0.049

485

0.084

481

0.054

470

0.168

458

0.200

460

0.016

427

0.080

425

0.018

424

368

0.091

0.053

360

0.077

335

332

0.128

331

0.034

0.022

329

0.044

330

327

0.049

0.066

328

0.050

324

0.45

321

0.058

320

226

0.101

0.136

225

0.064

224

0.124

386

0.028

387

0.003

388

0.004

403

0.050

404

0.036

405

406

0.052

0.032

407

योग .. 3.367 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1824

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की खैरहन माइनर एवं सबमाइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1132- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- बदराव 356

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.045 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.127

203

0.084

208

0.034

210

0.064

211

0.063

213

0.043

217

0.133

218

0.096

220

0.045

228

0.024

227

0.004

253

0.250

232

0.008

252

0.002

242

0.003

240

0.028

235

236

0.034

0.003

231

योग .. 1.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की बदराव सब माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 मई 2013

क्र. 4770 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - हर्रई

( ग) नगर/ ग्राम- ग्राम भुमका प. ह. नं. 21 , ब. नं. 46 , रा. नि. मंडल- बटकाखापा

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.273 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1) 493

0.220 सागौन वृक्ष -15 नीलगिरी वृक्ष-10 पलसा वृक्ष-05

0.020

0.033

487 488

406/2

0.033 उक्त खसरे में स्थित कच्चा

मकान-01 ( एफ. टी.एल. में स्थित)

योग .. 0.273

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- भुमका जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

1825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक-02 जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 6 मई 2013

क्र. 3222 - कलेक्टर - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - बरघाट

(ग) ग्राम- साल्हेकला

(घ) क्षेत्रफल-10.250 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा भूमि

खसरा नं.

वृक्ष मकान कुंआ

तालाब अन्य विवरण अशासकीय (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

2 पलास

0.010

760

0.090

738

2 पलास , 1 बेर, 1 महुआ, 1 कुंआ, 1 मकान.

0.200

734/2

2 पलास , 2 बेर, 1 महुआ 0.110

4/3, 5/3

5 पलास, 1 महुआ, 2 बबूल.

0.880 1 तालाब.

734/1

0.040

724/2

0.020

723/2

0.010

722

(3)

(1)

(2)

0.030

724/1

723/1

0.030

4.090

631

2 कुंआ, 10 आम, 2 महुआ, 2 बीजा, 5 आंजन, 1 पलास 1 बबूल , 2 बेर , 3 लेडिया

3. किनही, 4 लिपटन.

0.060

725

0.040

719

0190

633/2,

7 पलास , 2 कसई, 2 आम, 1 तालाब .

633/1

0.730

641/1

1 इमली, 1 बहेड़ा, 1 आंजन, 1 नीम,, 67 पलास , 1 बैर.

0.250

614/2

43 पलास, 2 बेर, 1 कसई 0.270

640/2

1 महुआ, 2 नीम , 50 पलास , 2 बैर, 4 कसई, 1 बांस , 1 आजन, 1 बबूल, 1 कुंआ.

639

0.630

638/1

0.140 1 इमली, 1 कसई, 1 साजा, 1 बहेड़ा, 20 पला , 1 बबुल.

0.110

638/4

5 पलास , 1 बबूल.

1.420

635

1 कुआं, 5 महुआ , 2 इमली, 1 जामुन, 1 आम , 2 बीजा , 5 सागौन, 14 साजा, 35 कसई, 2 सीबन, 4 बहेड़ा, 3 हर्रा, 60 पलास , 1 कोशम , 15 बेर, 3 बबूल , 1 सेलवट, 5 लेडिया, 15 आजन , 1 नीम, 5 चार.

3

0.150 1 कोसम, 5 पलास , 1 बेर.

0.280 2 पलास, 2 बेर, 1 सागौन. 4/2, 5/2

0.470

4/1 , 5/1

5 पलास, 6 सागौन, 4 बबूल. 10:250

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3223 - कलेक्टर - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत 1826

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- बरघाट

(ग ) ग्राम- बम्हनी

क्षेत्रफल-91.020 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

वृक्ष मकान कुंआ

तालाब अन्य विवरण अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि ( हे . में )

(1)

(2)

(3)

0.070

783

784

0.220 3 महुआ, 2 जामुन, 1 हर्रा, 20 पलास, 05 डेंलिया.

0.790

1020

01 पलास , 1 बबूल.

0.220

1020

1 जामुन , 16 पलास , लिडिया, 3 आजन, 4 हर्रा 1 .

0.250

789

2 महुआ, 1 जामुन, 6 पलास, आम02.

0.310

792

2आम, 1 जामुन, 5 महुआ , 1 आंजन , 18 पलास , 1 गुरार, 1 बीजा.

0.320

795/1

3 आम, 03 महुआ, 01 सागौन , 8 बेर, 10 पलास, 3 साजा, 01 कुआ, 10 फीट चौड़ा 15. फीट गहरा.

0.530

799

3 आम , 1 जामुन, 1 महुआ, 1 बीजा, 1 नीम , 1 हर्रा, 5 कसई, 1 आंजन, 1 चिचुआ, 1 बेर, पलास 5.

0.340

806/1

3 सागौन, 1 आजन, 11 पलास , 2 बबूल.

0.020

846/1

1 बेर, 1 बबूल , 1 पलास , 2 आम 1 महुआ.

740/5

0.080 1 बेर, 1 पलास , 1 आम, 1 महुआ.

0.020

740/3

0.030

846/3

5 पलास, 1 बबूल.

2बेर.

0.120

759/1

806/4

0.340 8 पलास, 6 बबूल , 5 बेर, 2 सागौन , 1 महुआ.

740/1

0.110 निल.

0.100

806/3

2 सागौन, 3 बबूल, 11 पलास , 3 बेर, 1 सालई.

0.040

846/4

3 बबूल, 8 पलास, 1 कसई.

0.060 1 आंजन.

759/2

0.340

806/2

9 बबूल, 3 बेर, 11 पलास , 1 नीम, 1 बीजा, 3 महुआ, 2 आजन.

0.010

846/2

1 महुआ, 1 कसई, 1 बेर.

0.060 निल.

740/4

(3)

(1)

(2)

809/2

0.250 8 पलास, 4 बबूल, 1 आंजन.

0.280

809/3

1 साजा, 12 पलास , 1 बेर, 3 बबूल, 1 नीम, 1 सागौन.

0.250

809/6

1 गुरार, 10 पलास , 3 सागौन. 809/4

0.140 1 जामुन, 14 पलास , 4 बेर, 2 बबूल , 2साज, 2 आंजन.

0.250

809/1

3 सागौन. 1 आजन, 21 पलास , 4 बबूल, 3 बेर, 809/5

0.130 8 पलास, 2 बबूल , 1 बेर, 1 आजन.

0.740

810

1 कुआ, 1 आम , 2 जामुन, 2 बीजा, 29 आंजन.

811

0.120 1 नीम, 6 बबूल , 3 बेर.

0.710

858

1 आंजन, 4 बबूल.

879

0.190 2जामुन, 1 सगोन, 1 साजा, 8 पलास, 1 बेर, 3 आजन.

0.230

851

10 आम, 4 साजन, 9 पलास , 12महुआ.

855

1.810 5 जमुन, 6 सगोन , 1 बीजा, 34 आंजन, 3 साजा, 3 नीम , 38 पलास , 2 लेंडिया, 7 आम, 10 महुआ, 1 चार, 3 बेर, 1 कुआ पत्थर वाला, 19 फीट गहरा , 11 फीट चौड़ा.

775/1

0.220 5 आंजन, 3 पलास , 5 बेर. 813/1

0.100 1 कुआ, 10 फीट चौड़ा, 12 फीट गहरा , 1 बबूल , 1 आम, 1 महुआ.

0.210

836/5

1 महुआ.

836/1

0.140 5 पलास, 1 आम , 1 जामुन. 723/1

निल.

0.060

0.040

723/5

3 बेर.

767/1

0.100 1 पलास .

0.120

813/5

2 आजन , 1 पलास, 2 सीसम.

0.140

723/8

1 आम, 1 जामुन.

973/1

0.100 1 बेर, 1 बबूल , 3 ऑजन.

0.090

973/2

3 बेर, 1 बबूल , 1 गुरार, 1 ऑजन, 1 पलास .

973/3+4 0.260 4 बबूल , 6 पलास , 1 आजन, 5 बेर, 1 नीम, 1 महुआ.

0.070 4आंजन.

813/2

813/3

0.220 2 आंजन.

836/2

2 पलास .

0.320

723/2

0.190 2 बेर, 1 पलास , 1 आजन. 775/2

0.180 6 बबूल, 15 पलास, 1 बेर, 1 कसई.

0.160

765/2

4 महुआ, 1 कसई, 11 पलास , 2 बेरी. 765/1

0.280 6 पलास , 2 कसई, 6 बेर, 3 आजन.

1827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.170

813/4

2 आंजन, 1 बबूल .

0.070 1 आजन.

836/4

836/6

0.180 6 पलास , 1 हर्रा .

0.060

723/4

4 आजन, 2 महुआ, 2 पलास. 723/7

0.140 1 कुओं, 12 फीट चौड़ा 22 फीट गहरा 2 आजन .

767/3

0.100 1 महुआ, 1 कसई, 4 पलास.

0.150

775/4

1 बेर, 8 पलास , 1 महुआ.

0.860

815

4 आम , 1 इमली, 20 आंजन ,

2 साजा, 2 नीम, 6 कसई, 29 पलास.

821/1

1.000 3 महुआ, 15 पलास , 5 बेर, 2 बबूल.

0.330

821/3

8 सागौन , 10 पलास , 2 बेर, 1 हर्रा, 3 बीजा, 1 आजन, 1 महुआ.

0.660

821/2

5 महुआ, 2 आजन, 28 पलास, 4 बेर, 1 बबूल , 1 सेलवट, 3 बहेड़ा, 2 सागौन.

823

2.170 21 महुआ , 1 इमली, 5 आम , 1 बीजा, 4 सगोन, 13 आंजन, 1 कसई, 1 हर्रा , 1 नीम, 26 पलास , 1 तेंदू, 16 बेर,

7 बबूल.

828/1

0.960 1 महुआ, 1 बीजा, 4 आंजन, 2 गुरार, 3 चिचुआ, 6 बबूल , 2 बेर, 50 पलास.

829

1.890 9 महुआ, 5 आम, 2 जामुन, 3 बीजा, 5 सागौन, 4 नीम, 3 गुरार, 42 आंजन, 11 कसई, 4 खमेर, 3 हरा, 52 पलास, 16 बबूल, 18 बेर, 4 बास , 1 तेंदू, 1 बटा, 2 पीपल, 2 मवई.

1.000

828/2

1 महुआ , 4 सगौन, 20 पलास , 7 बेर, 2मुडार.

2.040

834

1 जामुन, 1 महुआ, 5 आम, 1 बीजा, 4 सागौन, 1 नीम , 1 कसई, 4 गुरार, 1 साजा, 2 हरी, 26 आंजन, 49 पलास ,

16 बेर.

0.180

835

1 महुआ, 1 बीजा, 5 आंजन , 1

लेडिया, 4 बेर.

0.400

837

1 बेर, 3 महुआ , 1 सागौन.

0.060

836/3

0.590

723/3

3 बांस , 1 गुरार, 18 बबूल, 5 महुआ, 1 बेर.

0.050

723/6

2 बबूल, 1 बेर.

0.030

767/2

7 आंजन, 4 पलास, 1 सेलवद 1 बबूल ,

1 आम.

706/1

0.210

0.200

706/5

4 बबूल , 2 जामुन , 4 बेर.

(1)

(2)

(3)

769

0.560 20 पलास, 1 आंजन, 3 आम, 1 महुआ.

0.210

836/7

11 पलास , 1 आंजन, 2 बेर, 1 हर्रा.

0.070

836/8

0.080

775/3

2 आंजन , 1 गुरार, 1 बबूल , 1 बेर, 1 महुआ.

0.080 निल.

767/4

0.050 निल.

723/10

0.040

964/1

3 आम, 1 बबूल.

0.090 निल.

966/1

1005/1

0.150 7 आम, 1 महुआ.

0.060 निल.

964/2

निल.

0.090

966/2

1005/2

0.100 4 आम, 2 महुआ.

0.050

842/1

1 आंजन, 3 पलास, 5 बबूल, 2 बेर 842/3

0.160 2 पलास, 1 बेर

0.170

842/2

2पलास, 2 बेर

0.170 25 पलास.

1009/3

0.080

1009/5

निल.

8 पलास.

1009/6

0.050

0.450

843/1

4 महुआ, 20 पलास, 2 बबूल, 1 सालई.

0.040

843/2

1 महुआ, 5 पलास.

0.900

844

6 आम, 1 जामुन, 5 महुआ, 6 आंजन,

1 नीम, 2 कसई, 40 पलास , 10 बेर, 4 बबूल.

1.100

845

1 आम, 36 पलास, 5 बबूल.

0.900

854

7 जामुन, 9 आम, 7 महुआ, 2 सगौन ,

2 गुरूर, 1 खमैर, 3 कसई, 84 साजा, 22 आंजन, 4 बबूल , 12 पलास, 3 बॉस, 2 पाडर, 2 बेर, 4 चिरौजी.

0.470

856

1 महुआ, 1 आंजन , 1 नीम, 1 बबूल , 4 पलास, 1 बेर, 2 जामुन.

0.280

859

2 आंजन , 1 आम.

0.030

871/2

1 आम.

0.100

857/20

1 आम, 1 पलास.

857/1

0.410 3 आम , 2 महुआ, 1 गुरार, 2 बबूल , 1 नीम.

निल.

871/1

0.110

1.120

875

3 आम, 3 जामुन, 1 महुआ, 2 कसई, 1 धामन, 3 आंजन, 32 पलास, 74 बेर, 1 सेमर, 1 भिलवा, 4 पाठर, 6 गुरार.

0.200

872/3

1 आम, 1 पलास, 1 महुआ. 872/2

0.200 9 पलास, 3 महुआ, 2 बबूल. 872/5

0.060 निल.

0.610

872/1

2 आम, 11 पलास, 1 पाढ़र, 1 नीम, 1 गुरार, 1 बबूल.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1828

(3)

(2)

(1)

0.150

872/4

1 आम , 1 पलास, 1 पाडर.

0.250

873

4 पलास , 1 जामुन, 6 बेर, 1 रोहनी.

0.640

874

1 महुआ, 22 पलास .

0.090

876

2 आंजन, 06 बबूल.

877

0.230 1 महुआ, 1 आम, 1 नीम , 4 पलास.

0.710

878

1 कुआ 20 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा पत्थर वाला, 4 पाडर, 2 सिलवट, 2 बेर, 1 जामुन, 4 महुआ, 1 धामन, 5 पलास .

0.360

706/2

5 महुआ , 2 आम, 11 आंजन , 5 पलास, 1 कुंआ, 5 बेर.

0.080

706/3

1 आम, 1 जामुन , 3 सागोन, 5 पालस, 4 बबूल.

0.200

707

2 आजन, 2 पलास, 4 बेर.

0.280

951

2 आंजन, 1 नीम, 1 गुरार, 12 बेर, 2 बबूल, 5 पलास.

0.110

954

2 आम.

0.080

955

निल.

0.240

957

1 पलास, 1 गुरार, 3 बबूल.

0.160 1 सागौन.

706/6

0.560

722

25 पलास, 1 पाडर, 2 बेर, 3 कसई, 4 आम, 3 सागौन.

0.080

558

2अजान.

3.280

721

6 महुआ, 4 कसई, 2 धामन , 5 नीम, 11 पलास, 10 बेर, 1 चिरोंजी,

1 गुरार.

0.110

723/9

1 आंजन , 3 बेर, 1 कसई.

0.580

724

6जामुन, 3 बीजा, 20 आजन , 6 कसई, 10 बेर, 1 उमर, 1 नीम, 6 इमली, 8 पलास , 1 आम, 4 महुआ.

727

0.140 1 बबूल, 4 बेर, 4 बॉस, 3 आजन.

1.060

766

1 कुआ 15 चाड़ा 30 फीट गहरा रिंग वाल, 7 आम, 5 महुआ, 2 जामुन, 5 बीजा, 3 शीशम, 3 धामन , 13 कसई, 5 नीम, 40 पलास, 25 आंजन, 4 हर्रा, 35 बेर, 5 बबूल.

725/1

0.150 1 महुआ, 2 बबूल , 1 पाडर.

0.050

725/4

1 कसई, 1 आजन.

0.060 निल.

937/4

0.040

987/1

1 बबूल.

0.150

725/2

2 आम, 1 बबूल.

1 बेर

0.040

983/3

0.200

725/3

3 पलास, 4 महुआ, 1 आजन, 2 आम.

0.120 निल.

725/13

(3)

(1)

(2)

0.100

725/11

2 बबूल. 2 बेर.

937/3

निल.

0.040 निल.

987/6

निल.

987/5

937/2

0.050 1 बेर, 1 बबूल.

0.070 निल.

725/8

निल.

725/5

0.050

0.050

725/10

1 महुआ, 1 बबूल, 1 आजन.

0.100

725/14

1 आजन, 4 पलास , 2 कसई, 2 पाडर, 0.020 निल.

937/1

0.030

983/1

1 बबूल.

0.050

725/6

1 बबूल, 1 आंजन.

987/3

1 बबूल, 1 पलास.

0.070

725/9

1 बबूल, 1 बेर.

0.120

725/12

2 आंजन, 1 महुआ, 5 बबूल , 2 बेर, 1 नीम, 1 गुरार.

0.110

725/7

1 आजन, 1 बबूल, 3 बेर, 1 इमली .

983/2

1 बबूल.

0.040 निल.

987/2

987/4

1 पलास.

0.140 2 बेर.

726/1

निल.

0.050

735/1

निल.

750/2

0.050

0.190

761/1

3 महुआ, 1 आम, 3 बीजा, 7 अंजान,

6 बेर.

निल.

0.100

938/1

0.140

988/1

2 पलास , 2 बबूल, 8 सागौन .

726/2

3 आंजन, 2 लेडिया, 3 बबूल , 3 बेर, 0.050 2 पालस.

735/3

1 बबूल.

0.020

738/1

1 आंजन, 1 बबूल , 6 पलास, 1 बेर.

निल.

0.090

938/2

निल.

750/3

0.050

761/3

4 महुआ, 1 आम, 4 बीजा , 3 कसई, 6 बेर.

0.180

982

1 बबूल , 1 बेर.

0.070

735/2

1 बबूल.

0.110 निल.

738/2

0.110 7 आंजन.

750/1

760

1 आंजन, 2 बेर, 1 पलास.

0.270

761/2

1 पाकर.

0.030

739

2 जामुन, 1 आम , 1 महुआ, 3 कसई, 2 बबूल, 2 बेर.

0.050

736/1

1 महुआ.

1829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

1 आंजन.

743

0.100

निल.

748/1

0.020

0.090 1 बेर.

742

0.130

758

2 जामुन, 3 पलास , 1 सावर.

0.120 1 बेर.

749

0.090 1 सेलवट.

740/2

0.060

736/2

2 आंजन, 1 पीपल.

0.250

741

2 आम , 1 महुआ, 1 पलास , 2 कसई.

0.140

748/2

1 बेर.

0.190

737/2

1 महुआ, 2 आंजन.

0.030

737/3

बबूल.

753/2

2जामुन, 1 बबूल.

0.070

765/1

2महुआ, 10 कसई, 3 नीम, 1 आंजन, 15 पलास , 15 बेर, 1 पीपल.

0.840

774

1 मकान 43x43 फीट मिट्टी देशी कवेल, 6 पलास.

0.490

768

5 महुआ, 2 आंजन, 6 बबूल, 7 पलास.

0.190 1 आंजन.

737/1

0.070

753/1

4 अंजन.

0.130

556/1

9 आंजन, 1 कसई, 1 बेर, 1 धामन.

776

0.330 1 कुआ, 13 फीट चौड़ी, 20 फीट

गहरा, पत्थर 2 बीजा, 1 सागौन , 4 कसई, 1 नीम, 8 पलास , 10 बेर, 2 बबूल, 1 सिलचट, 2 आम.

777/1

0.730 1 आम, 4 आंजन, 25 बेर, 10 कसई, 2 बबूल , 2 नीम , 1 चिचुआ, 1 बांस,

212 पलास.

777/2

0.510 6 महुआ, 2 आम , 1 बीजा, 21 अंजन, 1 कसई, 1 गुरार, 20 पलास , 15 बेर,

1 चिचुआ, 3 बबूल.

556/2

0.180 8 आंजन.

778/1

0.490 9 पलास, 1 महुआ, 1 बेर, 1 बीजा.

0.120

778/3

3 कसई, 7 पलास , 1 बेर, 1 महुआ. 778/5

778/6

0.140 11 पलास, 3 कसई, 1 जामुन, 1 बेर,

2 महुआ.

0.320

554/3

1 आंजन.

1.440

979

2 आम, 1 बेर, 12 पलास.

0.120

1011/1

2 अंजन, 2 कसई, 2 पलास, 4 बेर, 1 साज, 3 बबूल, 1 उमर.

निल.

0.180

1011/13

0.260

984

3 बबूल, 4 बेर.

0.200

936/3

1 कुआ 25 फीट चौड़ा 15 फीट

गहरा पत्थर 1 महुआ, 6 अंजान, 8 बेर, 5 कंराजी , 2 कसई, 21 पलास.

(3)

(2)

(1)

936/4

0.040 1 महुआ, 1 आम , 1 जामुन, 4 बेर, 8 पलास.

0.030

936/1

5 कसई, 1 गुरार.

0.200

936/2

3 पलास . 1 महुआ , 2 कसई, 2 बबूल, 5 बेर, 0.060

941

2 बबूल , 1 सेमर, 2 पलास.

0.150

940/3

3 बबूल, 1 पलास , 1 कसई, 1 आंजन.

0.090

939/1

2बेर, 2 पलास.

0.080 निल.

939/2

0.360

940/2

4 आंजन, 1 नीम , 1 बबूल, 4 बेर.

0.140 निल.

952

0.220

940/1

3 आंजन, 4 बेर, 1 बबूल .

3 पलास.

0.130

944/2

0.020

940/4

2 आंजन, 1 पलास.

0.070

956/2

1 आजन, 1 बेर.

0.060

956/5

निल.

निल.

0.150

956/8

0.100

956/10

10 बेर, 3 गुरार, 4 बबूल, 1 पलास , 1 नीम.

0.080

996/1

1 पलास, 1 बबूल , 1 बेर. 1002/1

2 पलास , 2 बबूल.

0.200

निल.

1002/3

0.230

1001

5 बबूल, 1 पलास.

0.620

962

1 कुआ 12 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा रिंगवाला, 2 महुआ, 2 पलास, 1 बबूल, 1 बांस , 2 आजन, 3 किन्ही.

0.670 25 पलास.

997

0.080

956/1

1 बेर, 12 पलास, 2 बबूल, 1 आजन. 956/4

0.110 8 बेर, 1 महुआ.

3 पलास.

0.100

956/7

0.080

956/9

1 बूबल.

0.130

996/3

2 बबूल , 1 पलास.

0.620

963

2 आम , 24 आंजन, 7 बेर, 1 महुआ.

0.150 12 पलास.

1004

0.200

950/1

3 पलास , 10 बेर, 4 बबूल, 2 महुआ, 4 आजन, 2 नीम.

0.050

953

2 बबूल, 1 बेर.

0.370

994/1

11 पलास , 1 बूबल , 2 बेर, 1 महुआ.

0.180

950/2

10 आंजन, 2 गुरार, 2 बबूल, 1 बेर.

0.380

950/3

1 महुआ, 9 आंजन, 3 बबूल , 1 बेर.

0.060

956/3

2 बेल, 2 पलास.

निल.

0.050

956/6

996/2

0.070 निल.

0.060 निल.

956/11

0.040 निल.

956/12

0.080

996/5

3 पलास , 1 बबूल.

0.270

961/5

1 महुआ, 3 मुंडर, 15 बेर, 6 पलास , 1 आंजन, 3 बबूल, 2 कसई.

1830

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2)

(3)

(1)

0.140

961/3

2 महुआ, 10 पलास , 4 बबूल, 4 बेर.

0.300

961/2

1 कसई, 6 पलास , 3 बबूल, 3 बेर.

0.250

961/1

3 महुआ, 3 पलास, 1 बबूल. 961/4

0.300 1 महुआ, 1 आम , 18 बेर, 3 बबेल, 1 मुंडर, 4 नीम.

0.190

969

8 आम , 6 बीही, 1 कसई, 1 चिचुआ , 4 पलास, 2 पाडर, 1 लेडिया, 2 उमर, 2सीसम.

0.310

965

3 पलास, 1 बबूल .

1 बेर.

0.270

989

1006

0.730 15 आम , 18 पलास, 2 छींद.

1008

0.430 4 पलास.

1010

0.600 5 बबूल, 4 पलास , 1 आम.

0.570

968/1

2 आम, 3 बबूल , 5 पलास , 3 बीजा, 1 नीम, 6 बेर, 1 बहेड़ा. 968/2

0.150 1 आम, 2 सागोन, 1 पलास , 1 बेर.

1007

7 पलास.

0.150

1009/7

0.150 निल.

0.260

972/2

5 आम, 1 महुआ, 3 नीम, 3 आंजन, 8 पलास, 1 बांस , 10 बेर, 2 बबूल.

0.250

972/1

1 कुआ , 20 फीट गहराई, 6 फीट चौड़ा, ईटवाला, 1 आम, 24 महुआ, 23 पलास.

0.800

972/3

4 आम, 2 आंजन, 3 नीम, 20 पलास, 8 बेर, 1 बबूल, 3 महुआ.

974

0.190 1 आंजन , 4 पलास, 2 बबूल , 10 बेर, 1 नीम.

1.420

975

2 आम , 5 आंजन , 4 गुरार, 4 नीम, 1 कसई, 8 पलास , 5 बेर, 6 बबूल , 1 महुआ.

0.310

976/1

15 पलास , 5 बबूल , 5 बेर, 1 नीम, 1 आंजन.

0.300

976/2

1 आम, 1 सागौन, 3 आजन, 4 नीम, 1 बबूल, 9 पलास , 2 बेर.

0.900

977

2 आम, 1 नीम, 18 पलास , 7 बबूल, 1 छींद.

0.140

978/2

3 आम, 1 जामुन, 2 पलास .

0.350

978/1

1 आजन, 8 बबूल , 3 पलास , 1 नीम, 5 आम.

0.150

986

4 पलास , 1 बबूल, 2 बेर.

0.290

992

0.480

993/2

नाला में 1 कुआ 12 फीट चौड़ा 24 फीट गहरा, 4 बबूल, 2 पलास. निल.

0.160

993/1

9 पलास, 2 बेर, 2 बबूल. 996/4

निल.

1003

0.110 6 पलास.

0.330 25 पलास.

1009/4

3 पलास.

1009/1

0.300

(1)

(2)

(3)

0.220

1009/2

7 बबूल , 4 पलास.

0.400

1011/2

4 आम, 15 आंजन, 1 साजा, 20 पलास , 1 चिचुआ , 2 बबूल, 4 जामुन, 10कासई, 4 बेर.

1011/3

0.400 1 महुआ, 5 आंजन, 1 कसई, 7 पलास , 5 बेर.

1011/4

0.920 1 इमली , 10 आंजन, 2 गुरर, 52 कसई, 25 पलास , 9 बबूल , 6 बेर.

0.430

1011/5

1 आम , 1 गुरार, 1 नीम, 1 कसई, 5 पलास, 7 बबूल , 7 बेर, 1 महुआ.

0.170 1 आंजन, 1 बबूल , 3 पलास , 3 बेर, 1 कसई.

0.430

1011/6

4 आम, 3 बबूल , 10 पलास, 1 गुरार, 1 जामुन.

1011/8

0.160 2 आजन, 6 पलास , 3 बेर. 1011/9

0.190 1 कुआ 13 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा , रिंग वाला 1 गुरार, 7 पलास , 2 कसई, 1 कीन्ही, 1 आजन. 1011/7

0.880 1 जामुन, 10 पलास , 2 बेर, 4 बबूल, 3 महुआ.

0.290 2अंजन, 2 बेर.

0.030 निल.

1011/12

1.600

1013

1 गुरार, 20 पलास, 8 बबूल 4 बेर, 2 बॉस, 1 आम.

0.980

1016

3 महुआ, 6 पलास.

1017/1

1.270 2 आम, 1 महुआ, 3 आंजन, 30 पलास, 1 चिरौंजी.

0.240

1017/2

1 आम , 7 पलास .

1.230

1018/1

3 आम , 1 महुआ, 55 पलास , 1 सेमर, 1 बेर, 2 बॉस , 4 बबूल.

1.220

1018/2

54 पलास , 2 बबूल , 1 चिरौंजी, 1 आम, 1 महुआ.

1.800

1019/1

1 कुआ 30 फीट गहरा 10 फीट चौड़ा पत्थर 49 पलास , 8 बबूल , 1 आंजन.

1.330

1019/2

10 पलास , 1 बबूल.

770+771 0.260

771

1 आम , 2 पलास . 2 आंजन.

803/1

0.240 निल.

804/2

0.790 1 साज, 2 पलास .

0.650 निल.

804/1

0.350 निल.

803/3

0.430 निल.

803/2

91.020

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है .

1831

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. 3224- कलेक्टर - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - बरघाट

(ग ) ग्राम-साल्हेकला

(घ) क्षेत्रफल-67.210 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

वृक्ष, मकान, कुंआ,

तालाब अन्य विवरण भूमि ( हेक्टर में )

अशासकीय

(3)

(2)

(1)

0.610

635

5 महुआ, 1 आम, 2 बीजा,

8 सागौन, 15 आंजन, 35 कसई, 4 बहेड़ा, 3 हर्रा , 80 पलाश , 15 बेर, 3 नीम, 1 कुंआ.

0.200

636

1 आम .

0.340

640/1

2 महुआ, 35 पलाश, 1 बहेड़ा, 4 साज.

0.200 20 पलाश, 4 बांस भिर्रा 637

0.200

638/1

0.340

15 पलाश

640/2

0.570

639

10 पलाश , 2 महुआ, 2 इमली, 2आंजन, 1 कुंआ. 638/2

2 पलाश , 1 बबूल 0.430

638/4

10 पलाश, 1 नीम, 3 बांस र्भिरा 638/3

641/1

2.040 2 इमली, 1 आंजन, 60 पलाश, 1 कुंआ.

0.320

641/2

43 पलाश, 2 बेर, 1 कसई 642

1.050 1 बहेड़ा

1.050

643

5 पलाश

1.050

644

13 आम , 4 पलाश 0.900

645

10 पलाश, 2 बबूल

10 पलाश

0.900

647

0.350

648/1

1 पलाश , 7 बबूल 648/2

0.400

8 पलाश, 2 बबूल (1)

(3)

(2)

0.400

648/3

10 पलाश, 1 बबूल 1.980

649

1 कुँआ, 1 आम, 10 पलाश 650/1

0.180

11 आम

0.660

734/6

1 नीम, 10 पलाश

650/2

0.170

11 आम

0.090

734/1

0.100

652

0.720

3 पलाश

659

1.320

653

2.730

658

1 कुंआ, 1 जामुन , 2 महुआ, 1 अजान, 21 पलाश, 1 बबूल, 1 कीन्ही.

1.150

656

आंजन 1 ,

670

1.640 1 कुँआ, 1 आम , 22 पलाश 0.590

657

1 कुंआ, 1 जामुन, 1 महुआ,

1 छींद

660

0.690

0.560

661

2 बबूल

0.690

662

5 पलाश , 1 बबूल , 1 आंजन 0.130

665

0.570

663

2 बबूल , 7 पलाश 0.070

664

666

0.750 02 कुंआ, 1 मकान , 3 आम,

2 जामुन , 1 कंजी, 6 आंजन,

22 पलाश, 8 बेर, 2 बबूल , 4 बांस, 3 मवई, 10 जामुन,

2 महुआ, 4 इमली.

667

1.650 4 ऑम, 4 बिही , 11 आंजन ,

1 गुरार, 5 पलाश , 13 कसई,

3 नीम, 7 बांस , 11 बेर.

668

1.430 1 कुंआ, 6 आम, 16 महुआ,

2 जामुन, 12 कसई, 6 नीम , 3 बबूल , 15 बांस, 2 बेर , 1 सेमर, 90 पलाश , 2 साज,

1 कीही, 1 आंजन.

669

0.810 1 कुंआ , 2 जामुन, 2 आंजन, 4 बबूल , 20 पलाश, बांस र्भिरा 2.

1.040

671

1 कुंआ

1.700

672

1 कुंआ, 1 सागौन, 2 कसई, पलाश 3 .

1.020

675

689/1

0.550

676/1

0.940

1 कुंआ 1832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2)

(3)

(1)

0.300

676/2

676/3

0.150

677/3

0.160

0.150

677/1

0.110

690/1

0.320

677/2

1 कुंआं

0.120

690/2

0.090

677/4

690/4

0.420

0.090

677/5

0.250

677/6

677/7

0.090

677/9

0.100

0.080

677/11

0.090

677/13

677/14

0.090

677/8

0.090

0.220

690/3

0.080

677/10

682/3

0.170

10 बबूल, 10 पलाश

1 बेर

0.130

685/1

677/12

0.080

677/15

0.090

682/8

3 पलाश

0.180

685/5

0.130

682/2

0.180 5 पलाश , 5 बबूल, 1 कुंआ 682/4

0.140

682/7

0.120

0.100

685/2

682/5

0.340

20 पलाश , 1 बबूल 685/4

0.120

682/1

0.190 1 सागौन, 3 पलाश, 2 बबूल,

1 बेर, 1 कुंआ.

682/6

0.340

685/3

0.130

1 बांस

678

0.360 30 पलाश, 3 अंजन, 1 बबूल 1 0.470

691

0.830

679

1 आम, 1 महुआ, 5 आंजन, 10 पलाश , 2 बेर, 1 सागौन .

680

0.660 1 आम , 4 आंजन , 1 नीम ,

17 पलाश , 1 बेर.

0.960

681

1 आम , 50 पलाश, 4 बबूल,

5 बेर.

0.230

686

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.200

687

688

0.550

0.650

692/1

30 पलाश

0.030

692/2

9 पलाश

693

0.760

40 पलाश

0.580

694/1

62पलाश

694/2

0.200

40 पलाश

0.760

695

40 पलाश

734/5

0.080

6 पलाश

697

0.620

1 साजा, 3 कसई , 52 पलाश, 7 महुआ , चार 1 , बेर 10 , लेडिया 5 .

698/1

2.810 10 महुआ, 10 साजा, 20 कसई , 55 पलाश, आम 8 , कसई 12 , बेर 4 , लेडिया 1 , जामुन चार 6 , आजन 8 , चिचुनार 2. 699/1

0.450

0.050

698/2

5 कसई , 5 पलाश , 5 महुआ, 1 आम , 10 कसई , 2 बेर.

0.130

699/2

0.280

699/3

5 कसई, 50 पलाश 700/3

15 पलाश

1.070

700/2

700/1

1 लेडिया , 2 आम , 3 महुआ,

2 बीजा, 3 आजन , 20 साजा, 10 कसई, 2 धामन, 3 जेवन , 1 बहेडा, 1 बेर, 1 कुंआ.

701

0.260

1 जामुन, 2 कसई, 15 पलाश, 2 महुआ.

706

0.290

703

0.290 1 कुंआ, 30 पलाश 0.660

704

705

0.970 1 कुंआ, 22 पलाश, 1 बेर 0.770

710

0.750

711

1 कुंआ, 15 पलाश, 4 बेर,

1 बांस .

712

0.800

10 पलाश

713/1

0.510 25 पलाश, 2 लेडिया 713/2

0.520

20 पलाश , 1 बड़, 1 बबूल, 1 हीवर.

714

0.700 1 हर्रा, 30 पलाश 715

0.650 1 महुआ, 20 पलाश , 1 आंजन.

1833

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

717

0.480

14 पलाश

0.280

718

1 महुआ, 2 हर्रा, 20 पलाश ,

1 तालाब .

0.710

15 पलाश

719

720

20 पलाश

0.670

0.730

5 पलाश

721

722

0.680 3 महुआ , 1 हर्रा

0.350

631

1 लिपटन, 5 पलाश , 1 छींद

16 पलाश

0.350

734/2

0.160

734/3

4 पलाश, 1 महुआ 741/11

5 महुआ, 3 आम , 2 जामुन, 4 बीजा, 8 साज , 12 कसई , 1.390 2 लेडिया, 2 हर्रा , 4 आजन , 1 कुंआ.

741/2

5 चिरोंजी, 3 रोहन, 40 पलाश, 8 लेडिया.

0.700

709

1 महुआ , 3 आंजन, 8 पलाश , 2 लेडिया.

67.120

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 3225 - कलेक्टर - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग ) ग्राम- साल्हेकला

(घ) क्षेत्रफल-7.490 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा वृक्ष, मकान, कुंआ,

तालाब अन्य विवरण भूमि ( हेक्टर में )

अशासकीय

(3)

(1)

(2)

0.560

2 पलाश

734/1

(3)

(2)

(1)

0.210

734/2

1 कुंआ, 1 मकान, 2 पलाश 760

0.760 3 पलाश , 2 बेर

0.180

762/1

1 कुंआ, 1 मकान, 2 पलाश 0.200

2 पलाश

762/3

0.200

762/2

1 मकान, 1 कुंआ

0.400

762/4

1 कुंआ , 1 मकान, 2 बेर

1 पलाश

0.190

820

0.120

829

1 पलाश, 1 बेर, 1 बबूल 0.440

818

6 पलाश , 2 बेर, 1 बहेडा 0.020

817/1

817/4

1 पलाश

0.010

817/7

0.030 2 पलाश , 1 बेर

0.170

817/3

0.420

817/2

13 बेर, 9 महुआ, 1 आम,

1 कसई.

0.140

817/5

0.140

821

0.270

824

12 पलाश , 2 कसई , 5 बेर, 1 कीन्ही.

814

0.350 2 आम, 6 इमली, 3 महुआ, 2 जामुन, 6 कसई, 13 पलाश , 4 बांस, 2 बहेडा.

815

0.150 2 महुआ, 6 बेर , 1 बबूल,

5 पलाश, 5 कसई.

0.500

816

2 बेर, 1 बबूल, 12 पलाश 0.240

809

3 महुआ , 3 लेडिया , 2 बबूल, 2 बांस, 2 पलाश .

0.500

810

1 बबूल, 3 पलाश , 1 सीवन , 1.आम.

0.800

805/3

805/6

0.080

4 पलाश

0.260

813/1

6 बबूल, 8 पलाश, 3 बांस, 4 कसई, 4 बेर.

826

0.150 2 जामुन , 5 पलाश , 2 बेर, 1 महुआ, 4 बांस, 3 कसई.

योग . 7.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3226- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 1834

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- रा.नि.मं. , बरघाट

( ग ) ग्राम- साल्हेखुर्द, प.ह.नं. - 21 /65 , ब.नं. 563 (घ) क्षेत्रफल-4.55 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा वृक्ष, मकान, कुंआ,

तालाब अन्य विवरण भूमि ( हेक्टर में )

खसरा नं. अशासकीय

(2)

(3)

(1)

0.190

1 जामुन, 10 पलाश , 8 पाडर 182 180

0.490 1 कुंआ , 1 महुआ, 2 जामुन,

1 गुरार, 1 बबूल , 10 पलाश.

179

0.150

1 आम, 3 पलाश, 1 बबूल 175

0.080

0.220

540

1 आम

178

0.080

1 आम

177

0.050

543

0.110

176

0.070 1 पलाश, 1 बेर, 1 कुंआ 545

0.150 1 कुंआ 6× 8 फीट है ईंट 172

0.180 1 पलाश , 1 सेमर

0.240

171

3 पलाश , 2 बेर

544

0.420 1 कुंआ , 1 आम, 3 पालस, 2 बेर 0.300

168

1 कुंआ, 1 बबूल

0.100

547

1 कुंआ

0.070

549/1 , 549/2

186/2

0.550 1 कुंआ, 19 पलाश, 4 बेर 186/3

0.550 1 जामुन , 14 पलाश , 4 बेर,

6 आंजन , 6 बांस , 1 कुंआ. 186/4

3 आम , 2 जामुन, 11 पलाश 0.550 4.550

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है काचनामंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय/भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3227 - कलेक्टर - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग ) ग्राम- निवारी

(घ) क्षेत्रफल-70.350 हेक्टेयर .

वृक्ष, मकान, कुंआ,

तालाब अन्य विवरण अर्जित रकबा भूमि ( हेक्टर में ) (2)

खसरा नं. अशासकीय (1)

(3)

13

0.070

4 पलाश

6/1

0.230

2 बबूल

11/2

0.430

5 बबूल, 15 पलाश 0.440

6/2

0.350

8, 18/3

1 कुंआ, 2 बिही , 3 जामुन, 1 बबूल , 4 पलाश.

0.240

7

4 बबूल, 1 पलाश 9

1.220 7 पलाश, 1 बेर, 10 बबूल,

3 कीन्ही, 1 जामुन .

0.430 37 फलाश , 1 बेर 12

0.930

30 पलाश

0.070

14/1

4 पलाश

14/2

0.030

3 पलाश

14/3

0.030

2 पलाश

0.900

15

8 बबूल , 1 पलाश 0.200

16/2

4 बबूल

16/1

1.100 5 बबूल, 1 बेर

17/2

0.180

2 बबूल, 3 पलाश 17/3

0.190

1 पलाश , 2 बबूल 136

0.700 3 आम, 14 कसई , 2 नीम ,

2 आंजन, 15 पलाश, 1 बांस भिर्रा , 1 जामुन , 4 सागौन.

0.890

139/4

25 पलाश, 05 बेर , 17 सागोन, 09 कसंई , 1 सावर, 5 मुंडर, 2नीम.

134/1

0.100 1835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

0.120

139/1

139/5

0.190 3 पलाश , 2 बेर

0.070

134/2

0.540

139/3

34 पलाश , 10 बेर , 14 सागौन,

4 मुंडर, 2 नीम , 11 कसई , 1 किन्ही, 1 आम.

0.410

139/2

30 पलाश 2 मुंडर, 1 कीन्ही, 5 कसई, 1 नीम.

0.470

17/4

1 बबूल

0.230

18/1 , 18/2

6 बबूल

0.900

98/1

3 आम, 2 महुआ, 1 जामुन , 5 कसई, 1 आंजन, 1 गुरार, 45 पलाश, 18 बेर, 1 इमली, 1 पीपल.

117/2

0.420 2 आम, 1 महुआ, 1 सागोन, 13 कसई, 20 पलाश , 1 बबूल, 5 बेर, 1 जामुन , 1 नीम, 1 गुरार.

0.600

98/4

2 आम , 2 महुआ , 5 कसई, 37 पलाश, 4 बेर , 1 चार, 1 जामुन, 2 साजा.

0.230

137

3 गुरार , 7 पलाश, 1 बेर 0.260

73/1 , 73/2

0.400

74/1

7 बबूल

0.140

74/2

1 बबूल , 2 पलाश 0.250

75

9 बबूल, 4 पलाश , 1 बेर 77/1

0.300 4 पलाश , 1 बबूल 2 बेर 0.110

77/3

2 बेर, 1 बबूल

0.200

707/5

1.050

78

2 सागोन, 10 पलाश , 3 बबूल , 10बेर, 2 जामुन.

133

0.200 1 जामुन, 1 आम , 1 नीम , 30 पलाश, 8 बेर.

1.000

25 पलाश

85/2

1.000

22 पलाश

85/3 , 85/4

1.000

85/5

50 पलाश, 2 बबूल 1.000

85/6

60 पलाश , 2 बबूल , 3 बेर 1.000

85/7

1 जामुन, 10 पलाश, 1 बबूल 0.320

85/8

1.000

85/9

1.000

85/10

27 पलाश , 03 बेर 1.000

85/11

5 पलाश , 1 लेडिया, 1 बेर 2.000

85/12

8 बबूल

0.250

68/2

20 पलाश , 7 बबूल 0.090

1 पलाश

68/3

(2)

(3)

(1)

0.180

64

1 कुंआ, 3 महुआ, 5 कसई, 2 नीम, 10 पलाश.

1.750

163/2

1 कोसम, 4 हर्रा , 240 पलाश 108

0.570 28 सागौन, 30 पलाश , 1 बबूल , 1 हर्रा , 1 जामुन, 6 लेडिया.

4 पलाश

1.780

154/2

0.610

160

2 आम, 2 आंजन, 10 पलाश, 2 बेर, 1 कसई.

0.500

162

2 महुआ, 3 जामुन , 4 आम , 1 बबूल , 3 हर्रा, 20 पलाश, 1 लेडिया, 8 आजन.

0.620

161

3 महुआ, 2 बेर , 2 पीपल, 4 पलाश , 1 बांस, 1 आम, 1 नीम.

0.700

159

10 बेर, 2 मवई, 8 आंजन. 1 आम, 1 जामुन, 12 पलाश, 0.370

158

10 इमली, 7 आम, 2 जामून, 3 महुआ, 2 कसी, 20 पलाश , 2 हर्रा.

0.620

20 पलाश

157/1

157/2

0.690

20 पलाश

4 पलाश

151

1.220

4.980

164

4 पलाश, 2 बेर

0.240

140/1

1 आम , 7 कसई, 1 गुरार, 25 पलाश, 16 बेर, 3 बांस , 1 चार चिरोंजी , 3 मुंडर. 140/2

0.860 2 आम, 1 जामुन, 8 सागौन, 50 कसई, 20 बेर, 4 हर्रा, 2 नीम, 100 पलाश , 3 बांस , 3 पाडर, 2 महुआ.

1.190

140/3

2 आम, 10 सीवन, 50 कसई, 5 गुरार, 3 मूंडर , 2 रोहन, 2 नीम, 27 बेर, 90 पलाश, 4चार, 2 महुआ.

0.270

5 पलाश

90/1

10 पलाश

0.270

90/2

0.270

90/3

1 कुंआ , 1 हर्रा , 12 पलाश 0.860

91

2 बेर, 8 पलाश

0.810

92

20 आम, 3 बिही , 2 महुआ, 25 शीशम, 3 सागौन, 7 आंजन,

1 गुरार, 10 कसई, 10 गराडी, 4 नीम, 4 लिपटन, 10 पलाश, 1 बांस , 7 बेर , 4 अनार , 10 बबूल , 1 साजा.

1836

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2)

(3)

(1)

0.900

93

5 जामुन , 6 महुआ, 5 आम , 2 सागौन, 15 आंजन , 5 कसई, 4 नीम, 22 पलाश , 4 बबूल, 3 बांस, 3 मेंडर, 1 तेंदू, 5 बेर .

94

0.980

1 कुंआ, 1 मकान, 4 आम, 1 सागौन , 5 कसई, 5 आंजन, 100 पलाश, 12 बेर, 3 बांस.

0.950

95

1 कुंआ, 3 जामुन , 6 सीवन, 5 आंजन, 60 पलाश , 6 बबूल , 15 बेर.

0.850

96

1 कुंआ , 2 शीशम , 5 कसई, 1 हर्रा, 48 पलाश, 3 बेर , 1 बबूल, 20 आंजन.

165

0.720 10 आम, 5 कसई, 10 पलाश, 3 बेर.

97

0.390

1 आम , 1 जामुन, 36 पलाश, 2 बेर, 6 कसई, 1 उमर, 1 कुंआ.

0.900

98/2

4 महुआ, 2 जामुन, 6 कसई, 2 हर्रा, 2 गुरार, 38 पलाश, 20 बेर, 2 पाडर, 2 सागौन , 2 पीपल , 2 चार.

117/1

0.420 7 आम, 2 कसई , 10 पलाश , 1 सागौन, 3 बेर.

98/3

1.200 1 आम, 1 महुआ, 9 कसई , 2 हर्रा , 55 पलाश , 1 साजा, 2 पीपल, 1 चिरौंजी , 2 बांस , 1 नीम, 5 बेर.

0.820

99

1 कुंआ, 1 मकान, 24 आम, 3 देशी आम, 4 महुआ, 5 कसई , 2 नीम, 6 सागौन , 4 आजन , 1 गराडी, 6 सीवन, 12 बांस, 1 बेर, 25 पलाश , 2 आंवला, 2 लेडिया, 3 चिचवा.

100

0.130 1 जामुन, 2 महुआ, 3 आंजन, 10 कसई , 20 पलाश , 6 बेर .

0.600

113/2

1 आम , 1 सागौन, 13 पलाश , 2जामुन.

135

0.350 1 कुंआ पक्का, 2 आम , 3 महुआ, 12 सागौन , 10 पलाश, 4 बेर, 3 पाडर, 1 हर्रा .

101/2

0.240 30 पलाश , 2 बेर (2)

(1)

(3)

111/2

1.570 1 जामुन , 2 गुरार, 5 आंजन, 1 हर्रा, 3 नीम, 4 साजा, 3 सीवन, 1 कसई, 1 धवा, 2 लेडिया, 2 पाडर , 20 सागौन , 11 महुआ, 32 पलास , 3 कंरजी , 7 बबूल , 12 बेर, 10 कसई, 1 पीपल, 1 आम.

113/6

0.250

0.250

113/5

101/3

0.520

1 महुआ, 2 पलाश 6 पलाश , 1 बबूल, 3 आंजन 2 सागौन, 2 कसई, 7 सीवन, 2 हर्रा , 1 नीम , 2 पलाश , 2 पाडर, 15 लेडिया, 5 आम, 4 बेर , 5 महुआ , 1 साजा. 105/1

0.890 4 महुआ, 3 आम, 1 इमली , 1 जामुन, 4 सागौन, 30 पलाश, 10 हर्रा, 1 आंजन, 15 कसई , 5 बेर.

0.330

111/3

0.160

113/3

5 कसई, 10 पलाश , 3 बेर 2 महुआ, 1 सागौन , 4 कसई, 10 पलाश , 5 बेर.

109/1

0.240 6 सागौन, 1 आंजन , 5 लेडिया, 12 पलाश , 3 बेर, 1 बांस , 2 सीवन.

105/2

0.440

107/4

0.170

4 महुआ, 2 आम , 1 जामुन , 3 सागौन, 20 पलास , 1 बबूल , 2 आंजन , 10 कसई, 4 बेर. 1 बेर, 1 पलास

0.160

105/3

2 मुहआ, 2 आम, 1 आजन , 1 जामुन, 1 सागौन, 20 पलास , 5 कसई.

0.840

102

1 कुंआ, 25 पलास , 4 महानीम , 3 बेर.

104

0.210 1 महुआ, 2 जामुन , 10 सीवन, 8 कसई, 5 पलास , 1 बबूल, 2 चिचवा, 8 बेर, 2 आजन.

1.120

107/1

1 कुंआ, 1 महुआ, 1 आम , 2 जामुन, 2 सागौन, 8 आंजन, 6 कसई, 1 सीवन , 1 कीन्ही, 2 बहेडा, 1 हर्रा , 2 बबूल, 2 बेर , 30 पलास, 1 बांस.

106

0.240 2 सागौन, 10 पलास 1837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

0.230

109/2

10 लेडिया, 5 पलास, 10 कसई 107/3

0.130 3 बेर, 5 पलास

0.070

107/2

1 आम , 9 सागौन, 9 कसई, 2 हर्रा, 2 पलास .

0.200

107/5

10 पलास , 1 आम , 5 बेर 0.950

112 1 कुंआ , 8 आम, 11 महुआ , 4 जामुन, 28 सागौन, 32 कसई , 1 गूलहर, 80 पलास , 18 बेर, 6 बॉस , 4 बबूल , 1 चिचवा , 1 सिलवट, 5 नीम.

0.510

114

3 महुआ, 1 आम, 1 जामुन, 9 कसई , 7 पलास , 6 बेर .

115

0.060

1.130

116

6 महुआ, 3 आम, 1 जामुन, 1 सागौन , 2 बीजा, 5 कसई, 8 आजन, 2 सीवन , 4 नीम, 34 पलास, 1 पाडर, 20 बेर, 1 तेंदू.

0.350

118

1 कुंआ, 16 पलास 0.050

1 बेर

119

120

0.430 1 आम , 2 महुआ, 10 पलास , 10 आंजन, 4 बेर, 2 बबूल.

121

0.520 1 आम , 4 कसई, 1 बहेडा, 10 पलास .

1.900

101/1

1 आम, 3 जामुन , 7 कसई , 9 नीम, 1 हर्रा, 2 कंजई, 22 पलास , 1 बेर, 2 पीपल, 2 बहेडा, 11 सीवन, 4 महुआ, 3 बबूल.

0.170

0.800

113/1

9 मुहआ, 2 इमली, 03 सागौन, 10 कसई, 1 साजा, 35 पलास , 2 पाडर, 1 मवई , 4 बेर, 2 कीन्ही.

0.200

113/4

1 जामुन, 1 नीम, 4 उमर योग 70.350

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 6 मई 2013

प्र. क्र. 7- अ. - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-4466.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग ) नगर/ग्राम- करपा , पटवारी हल्का नं. 41 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.541 हेक्टेयर

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.020

72

0.348

606

0.186

609

607/1

0.101

607/2

0.101

0.120

615/2

608

0.122

0.093

613/1

0.093

613/2

0.050

621/2

0.360

621/3

0.405

657/1

0.320

629

0.150

628/1

0.150

628/4

0.210

628/2

0.060

628/6

0.020

733/1

0.110

733/2 1838

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2)

(1)

0.100

734/3

0.080

573

0.180

579/1

0.110

605

0.070

579/5

0.375

621/4

0.040

583/2

0.050

579/4

0.343

614/1

0.217

586/2

0.050

579/2

0.050

579/3

0.200

628/3

0.260

628/5

0.050

621/5

485

0.085

0.024

484/3

0.028

484/1

0.056

484/2

0.024

484/5

0.024

484/4

0.306

630/1

0.130

630/2

0.160

630/3

0.110

630/4

0.180

631/2

0.220

615/3

योग : 6.541

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- करपा जलाशय बॉध एवं नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 7 मई 2013

प्र. क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- हटा

(ग) नगर/ग्राम- निवाई माफी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.35 हेक्टेयर एवं मकान 15.

खसरा नंबर

में से

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.18

273

0.14

301/1 में से

0.12

303/1 में से

462/3 में से

0.03

0.60

301/3 में से

0.26

302

योग : 1.35 मकान-15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय निर्माण में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 8 मई 2013

क्र. 08- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ ग्राम - जियाजीपुर

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.50 हेक्टर.

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

0.540

230

0.09 212

0.420

0.05

0.430

0.03 213

0.190

211

0.12

0.440

210

0.01

1.610

214

0.08 215

1.400

0.12

योग .. 0.50 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6 - एल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1839

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

क्र. 09-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ ग्राम - कमलापुर

( घ) कुल क्षेत्रफल-0.36 हेक्टर.

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

1.37

53

0.09 41

0.07

0.61

0.93

0.12 40

0.25

39

0.07 38

1.14

0.01

योग .. 0.36 ( 2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6- एल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 10- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील-गोहद 1840

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(ग ) नगर/ ग्राम - रामपुरा

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.71 हेक्टर .

सर्वे नंबर कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

0.76

0.01 550

0.12 548

0.79

0.11

1.23

540

0.32

0.11 538

0.13 537

1.22

0.82

0.04 469

0.87

0.09 484

0.79

0.09 485

0.80

0.01 483

योग . 0.71 (2 ) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 5- एल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 11 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ ग्राम - रवरौआ

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.38 हेक्टर.

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) (3) (1)

(2)

0.04

0.540

2469

0.03

0.540

2468

0.01

0.420

2400

0.14

0.190

2465

0.440

0.12 2464

0.04 2426

योग ..0.38 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6 एल निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 12- अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ग्राम - आलोरी

(घ ) कुल क्षेत्रफल-2.08 हेक्टर.

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)

(3) (1)

(2)

0.65

0.01 2165

0.86

0.09 2164

2.41

0.24 2172

0.19 2160

1.32

0.17

0.01 2159

0.05 2158

0.56

0.07 2157

0.61

0.10

0.01 2156

0.19

1.78

2155

0.18 2129

1.32

0.09

1.30

2124

0.09 2123

0.69

0.12 2122

0.88

0.08 2010

0.68

0.08

1.18

2009

1.28

0.06 2008

0.73

0.08 2007

0.06 2005

0.47

0.05 2006

0.47

0.13 2004

1.25

0.01 2021

0.99

0.11

0.86

2022

0.08 2024

1.30

2.08

योग ..

(2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6-एल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. 3384-- दस - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम- कदमसरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.337 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.075

1091

1189

0.072

0.075

1094

925/1

0.024

1089/2

0.011

0.017

914/1

0.060

925/3/1

0.031

922/1

0.060

923/1 ग

0.096

875/1

875/2

0.035

872/1

0.042

0.194

872/2

0.060

871/1

927/2

0.012

0.032

920

0.036

912

0.075

870/2

0.178

870/1

793

0.030

0.120

792

787

0.051

786

0.095

927

0.032

(2)

(1)

0.026

919/1

0.040

916

0.014

914/2

0.001

913

899

0.018

0.018

897

0.016

898

895

0.048

888

0.016

1176

0.102

योग 1.337

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन - छिरहाटोला जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जैतहरी , जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 3386 - दस - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- अनूपपुर

(ग) ग्राम-पाली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.549 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नं.

(हे. में)

(2)

(1)

54/1

0.121

56/1

0.008

0.008

56/2

66/1

0.016

66/2

0.016

66/4

0.016

140

0.048

143

0.016

186/1ख

0.112 1842

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2)

(1)

0.016

64

0.028

141/2

144

0.144

0.549

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- पाली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर, जिला- अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 3 मई 2013

प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम-कंदेला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.371 हेक्टेयर.

भू-अर्जन खसरा विविरण से भूखण्डों की संख्या

खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में) (2)

(1)

0.096

258/1

0.057

269

0.218

467/1

कुल रकबा . 0.371

(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की सिंगारपुर वितरक नहर एवं एल 3 माइनर के भू- अर्जन हेतु. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 9 मई 2013

क्र. 371 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र.- 2- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- सनावद

(ग ) ग्राम-सनावद

(घ) क्षेत्रफल-0.504 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.446

573

574/1

0.058 योग.. 0.504

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम -21 की सब माईनर क्रमांक एस.एम.- 3 नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 10 मई 2013

नस्ती क्र. 75 - एल.ए. - 2011- भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-11- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि भाग 1 ]

1843

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- बिलाया

(घ ) अर्जित रकबा 1.66 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

6/1

0.03

6/2

0.29

6/3

0.05

4

0.12

9/1

0.10

10

0.11

13/2

0.06

14

0.60

15/1

0.30 कुल योग 1.66

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सनावद वितरण शाखा की उपशाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग सागर, दिनांक 14 मई 2013

क्र. क- 6595- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील - गढ़ाकोटा

(ग ) ग्राम- गढ़ाकोटा, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 204.92 वर्गमीटर.

खसरा नं.

रकबा (वर्गमीटर में)

(1)

(2)

354/1

204.85

250/1

0.07

योग .. 204.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन हेतु ग्राम गढ़ाकोटा खास की निजी भूमि का भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. -क- 6596 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- रहली

(ग) ग्राम- सहजपुरीखुर्द, प.ह.नं. 19

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.200 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

494

0.030

500/2

0.600

500/3

0.170

500/4

0.020

516

0.210 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

1844

(2)

(1)

0.100

515

500/1

0.230

0.050

514

1.200

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन बी.ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा सहजपुरीखुर्द स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क-6597- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- रहली

(ग ) ग्राम- पटनाककरी , प.ह.नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर .

खसरा

रकबा

(हे. में )

(2)

0.072

नं. (1) 118/1

योग .. 0.072

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बी.ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा पटनाककरी स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-6598 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- रहली

(ग ) ग्राम- खमरिया , प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.996 हेक्टर .

रकबा

(हे. में)

(2)

खसरा नं. (1)

0.121

207/2

206

0.266

0.081

212/1

0.575

212/2

0.263

213

214

0.041

221

0.162

0.405

62

0.041

61/2

0.446

63/2

57/1

0.809

0.081

56

55

0.012

0.243

366/1

0.040

366/3

0.385

368/1

0.061

369

0.179

561/2

560/2

0.114

0.053

559

0.104

558

0.039

557

0.223

379/1

379/5

0.454

0.162

379/6

0.061

379/11

0.243

379/18

0.470

549

546

1.121

488/1

0.415

0.313

488/4

0.189

548/1 1845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.189

548/2

0.189

548/3

0.446

547

योग 8.996

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- बी. ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा खमरिया स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 6601 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- रहली

(ग) ग्राम- रहलीखास, प.ह.नं. 20

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.366 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नं.

(हे. में )

(2)

(1)

0.203

236/1

235/1

0.425

0.203

235/2

0.203

236/3

0.405

234

0.266

233

0.072

16/2

0.538

24/1

0.064

148/2

0.132

155

26/3

0.819

0.052

148/3

0.072

148/6

0.048

148/7

145

0.234

0.152

146

144/1

0.072

163/1

0.088

(2)

(1)

163/3

0.176

0.008

181/6

190

0.108

0.010

182/2

0.008

182/3

0.008

182/4

योग .. 4.366

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन बी.ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा रहलीखास स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 6599 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बण्डा

(ग) नगर/ ग्राम- सेसई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.91 हेक्टर.

भू- अर्जन प्रकरण ग्राम सेसई पटवारी हल्का नं. 2 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहरोल खसरा

रकबा

नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.19

848

227/14

0.80

847

1.92

836

0.71

0.50

833

834

0.47

830

0.49

0.26+0.19

829/828

812

0.14

0.93

825

0.21

115 1846

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2) (1)

0.09 826

0.05 157

2.0 808/2

0.66 809

810

0.56 814

0.36 822

0.04

0.27 158

815

0.33 161

0.93 162

0.14 816

0.34

1.33 191

817

0.57 188

0.19 189

0.47 210

0.61 818/1

0.72

1.42 819

818/2

0.24 820

0.41 811

0.30 163

0.09

0.57 164

150

0.11 146

0.21 155

0.21 147

0.26 148

0.07 149

0.81 159

0.29 160

0.21 165

0.55 199/1

0.76 199/2

1.13 190

0.10 205

0.17 206

1.05

0.53 821

822

0.05 156

0.31

0.27 207

0.20 211

(2)

(1)

227/15

0.80

474

0.22

475

0.33

476

0.40

802

0.35

804

0.88

805

1.42

845

1.27

851

0.24

852/2

0.10

852/1

0.11

योग .. 32.91

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का आवश्यकता है- नयाखेड़ा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क- 6600 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बण्डा

(ग) नगर/ग्राम- नयाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 23.52 हेक्टर.

भू-अर्जन प्रकरण ग्राम नयाखेड़ा पटवारी हल्का नं. 2 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहरोल खसरा

रकबा

नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.22

19

21

0.63

0.05

83

37

0.13

34

0.27 1847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.49

22

0.26

33

1.02

23

0.55

30

1.00

85

0.13

88

0.22

48

0.47

25

0.03

53

0.89

72

0.85

31

0.07

40

0.01

52

0.65

66

1.24

93

0.10

27

32

0.22

0.16

46

0.30

35

1.16

42

0.66

47

0.06

49

67

0.12

0.61

73

0.42

50

2.00

81

2.64

92

0.51

38

0.65

82

0.93

65

0.48

57

0.54

39

0.06

55

0.01

51

0.75

63

87

0.25

0.23

70

1.41

18/1

0.07

18/2

योग .. 23.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नयाखेड़ा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यकालीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 6 मई 2013

पत्र क्र. 1116- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) ग्राम- पटरहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.475 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.410

341/1क

0.008

287/1 क/5

0.016

287/ 1 क/2

328

0.016

177/2क

0.015

योग 0.465

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1848

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

रीवा , दिनांक 15 मई 2013

क्र. 1160- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम- राजगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.949 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1485

0.045

1509

0.045

1510

0.092

0.054

1511

1518

0.092

0.026

1519

1520

0.048

0.048

1521

0.230

1522

0.045

1558

0.154

1563

1570

0.0128

0.129

1571

0.319

1610

0.012

1618

0.140

1627

0.241

1629

1631

0.015

1639

0.078

0.039

1704

1705

0.039

0.045

1706

निल

मध्यप्रदेश शासन

योग .. 1.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 4 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1162 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ग्राम- दुलहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.100 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1409

0.157

1422

0.168

0.008

1424

1425

0.070

0.101

1427

1428

0.011

1452

0.048

1453

0.008

0.038

1455

1456

0.011

1457

0.022

1458

0.008

0.034

1459

0.005

1460

1461

0.005

0.003

1462

1463

0.11 1849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.002

1464

0.019

1466

0.019

1467

0.011

1468

1473

0.004

1476

0.028

0.024

1477

0.274

1854

0.011

1856

निल

मध्यप्रदेश शासन

कुल योग .. 1.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 4 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1164- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम- सगौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.247 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.302

12

0.136

13

0.129

45

0.129

46

0.078

49

0.024

124

0.124

127

(2)

(1)

0.017

128

129

0.049

0.042

130

132

0.177

0.040

133

निल

मध्यप्रदेश

1.247 योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 2 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1166 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ग्राम- बलहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.248 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.100

153

154

0.005

0.003

155

0.134

156

0.053

(शा.) 158

0.036

(शा. ) 159

160

0.059

0.059

161

0.036

192

0.006

193

0.053

(शा. ) 194

0.006

(शा. ) 195 1850

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

(2)

(1)

196

0.123

0.011

(शा.) 197

0.011

198

0.112

209

210

0.148

0.010

211

0.095

(शा. ) 214

0.048

215

0.042

(शा.) 216

0.042

(शा. ) 217

0.056

218

योग .. 0.910

मध्यप्रदेश शासन 0.338

महायोग 1.248

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 5 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना , दिनांक 16 मई, 2013

क्र. एफ.279- भू-अर्जन13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम-हरदुआ खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.025 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.025

55/1

0.025

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 279 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सड़वा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.045 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.045

183

निजी खाता भूमि योग 0.045

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ 279- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 1851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- नामतारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.091 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.014

337/1

0.042

337/2

0.018

337/644/1 /ख

333/1

0.294

0.014

338

0.046

342

0.007

341

320

0.030

321/1

0.003

0.440

318

0.025

247

317

0.030

0.122

316

0.050

246/1/1

246/1/2

0.140

229

0.130

0.021

230/4

0.125

230/5

0.047

231/1

231/2

0.078

232/8

0.136

232/5

0.018

0.018

232/6

0.010

227/1

234/7

0.079

(2)

(1)

0.012

234/4/4

234/4/3

0.012

0.019

234/4/2

234/4/1

0.042

0.054

234/2

55/1

0.015

निजी खाता भूमि योग .. 2.091

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ 279 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ग्राम- बिकरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.861 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

16

0.002

0.004

17

0.461

18

19

0.015

0.421

20/1

21/1

0.021

0.050

0.012

23

0.125

24/1

24/2

0.175 1852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(1)

(2)

0.145

24/3

0.175

24/4

25/1

0.042

0.070

26

27

0.030

0.138

28

0.083

29

0.010

31

0.030

123/3

0.023

123/4/1 क

0.028

123/5/1/क

0.005

123/2/2

0.019

119/1

120/1

0.622

0.025

121/1/2

0.090

122/1

0.040

2.861

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 16 मई 2013

क्र. रीडर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- कृषि भूमि

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- थांदला

(ग) ग्राम -रामनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.38 हेक्टर .

अर्जित रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.10

81

0.35

82

0.11

98

0.50

101/1

101/2

0.32

1.38

योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-ग्राम रामनगर में भीमपुरा बैराज निर्माण हेतु अधिग्रहित होने से.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 133 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- कुटमी बंडोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.010

8

निजी भूमि 9

निजी भूमि

0.330 0.340

कुल रकबा निजी भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इटॉय- मैहर मार्ग के कि. मी . 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 134- अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: - लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक,

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- पिपरियादौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.580 हेक्टेयर.

खसरा

भूमिका प्रकार नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.300

452

निजी भूमि

0.080

455/501

निजी भूमि

0.200

455/502

निजी भूमि

0.580

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इटॉय- मैहर मार्ग के कि. मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 135- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- सुनवारी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.600 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

0.090

937

निजी भूमि

0.250

938

निजी भूमि

0.130

939/1

निजी भूमि

0.130

939/2

निजी भूमि

0.600

कुल रकवा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुनवारी- मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

1854

प्र. क्र. 136- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- मुडवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1).

0.020

4550

निजी भूमि

0.020

4551

निजी भूमि 4558

0.190

निजी भूमि

0.230

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुनवारी - मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 137- अ -82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- मुडवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर .

खसरा

भूमिका प्रकार नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.050

1942

निजी भूमि

0.060

4473

निजी भूमि

(2)

(1)

(3)

0.080

4474

निजी भूमि 4475

0.150

निजी भूमि

0.340

कुल रकवा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुनवारी- मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 09-2012-13-अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम- घसारई

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.08

165

0.33

167/1/मिन -1

योग. 0.41

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा/ प्लान का विवरण - भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 20 मई 2013

क्र.- भू-अर्जन- प्र. क्र. 17-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ ग्राम- गरौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.175 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.310

648

0.015

449

450

0.050

0.180

325

0.060

319

0.050

320

0.030

321

0.090

322

0.060

346

317

0.330

योग .. 1.175

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) नगर/ग्राम- सौरका

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.277 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.070

1734

0.014

1733

1729

0.020

0.035

1728

1701

0.030

1700

0.035

0.060

1699

0.040

1696

0.060

1691

0.070

1684/2

0.030

1695

0.030

1694

0.060

1684/1

1683

0.030

1314

0.100

0.040

1313

1312

0.030

0.030

1311

0.020

1308

0.020

1309 1856

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(2) (1)

0.110 1268

0.105 1165

0.030 1174

1173

0.010 1172

0.100

0.030 1171

1169

0.050

0.080 1149

0.060 1148

0.015 1144

1064

0.100

0.030 1067

0.025 1068

0.015 1063

0.040 1146

372

0.040

0.030 370

0.030 350

0.040 351

349

0.025

0.025 348

0.010 347

0.030 390

0.040 391

0.030 324

0.010 323

0.040 393

0.025 397

0.010 398

0.005 399

0.020 400

0.020 401

0.040 402

0.008 405

406

0.005

(2)

(1)

0.050

194

0.020

193

192

0.030

0.060

191

0.010

195

योग 2.277

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ ग्राम- गोरा खास

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.625 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.055

920

0.015

916

0.015

928

927

0.050

0.030

929

0.030

932

0.025

931

0.130

924

0.100

923 1857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.030

922

0.130

921

0.015

933/3

0.625

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन- प्र. क्र. 21-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ग्राम- गोरा भाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.300 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.060

23/2

0.170

23/3/1

23/6

0.070 0.300

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-प्र . क्र. 22-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

( ग ) नगर/ग्राम-गोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.655 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

0.070

141/3

140/2

0.150

151

0.020

0.060

158

0.060

157

0.050

156

155

0.020

0.010

154

0.020

98

0.030

104

93

0.035

85

0.035

0.025

82

0.035

77

0.035

75

0.655

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1858

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. एफ 6-5-2009- चौवन- 1.- राज्य शासन, एतद्वारा , राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 12 पर अंकित सोंधिया जाति के संबंध में वर्तमान प्रावधान के स्थान पर, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97- चौवन -1 , दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के क्रमांक 12 में निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है : -

नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह

कैफियत (4)

परम्परागत व्यवसाय

(3)

क्र. (1)

(2)

12 ढीमर, भोई , कहार, केहरा, धीवर/ मल्लाह/नावड़ा/ तुराह, केवट ( कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम ) , कीर, ब्रितिया ( वृत्तिया ) सिंगराहा , जालारी , सोंधिया.

1. बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है .

मछली पकड़ना , पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना.

2. राजगढ़ , गुना, शाजापुर , उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, धार, इन्दौर, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में निवासरत सोंधिया जाति का परम्परागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन है, इसमें " सोंधिया राजपूत " शामिल नहीं होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ. 3-12-2013 - बत्तीस.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक, सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-12-2013 - बत्तीस , दिनांक 4 फरवरी 2013 एवं 30 मार्च 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्रमांक

(3)

(1)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 19.996

1

(2) ग्वालियर स्वेज फार्म

299 मिन, 310 मिन, 312, 313 , 314 मिन, 315 मिन, 316 मिन, 317 मिन, 318 मिन, 319 322, 323 , 320, 321 , 324 , 325, 326 , 327 , 326/361 , 328, 328/362.

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) औद्योगिक विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5) कृषि ( सब्जी बाग )

कुल योग ..

19.996

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत ग्वालियर विकास योजना- 2005 का भाग मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. मुदगल , अवर सचिव.

1859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

राजस्वविभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-02-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला : अशोकनगर तहसील: मुंगावली

अधिकार अभिलेख तैयार क्र.

ग्राम का नाम एवं

प.ह.नं.

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 01. 01. मूल ग्राम- बरवाह

(नियमित )

02. नवीन ग्राम- माधौपुर

प.ह.नं. 46.

जिला अशोकनगर.

जिला : अशोकनगर तहसील: ईसागढ़

01. मूल ग्राम-मामौन

02.

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 02. नवीन ग्राम- आमोला (नियमित)

जिला अशोकनगर .

प.ह.नं. 49.

03. 01. मूल ग्राम- छपरा

02. नवीन ग्राम- बुडेरा

प.ह.नं. 40 .

04. 01. मूल ग्राम- ढाकोनी

02. नवीन ग्राम- डेलकावर

03. नवीन ग्राम- छत्तरपुर

प.ह.नं. 57.

जिलाः अशोकनगर तहसील : चन्देरी

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 05. 01. मूल ग्राम- सुरैल

(नियमित)

02. नवीन ग्राम- नीमखेड़ा

जिला अशोकनगर.

प.ह.नं. 21 .

06. 01. मूल ग्राम- जारसल

02. नवीन ग्राम- चक्कजारसल

प.ह.नं. 40.

07. 01. मूल ग्राम- बडैरा

02. नवीन ग्राम- चक्क बडैरा

प.ह.नं. 09.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-02-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-02-2013 - सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-02-2013- Seven- 6.-In exereise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Ashoknagar Tahsil : Maungavali

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(1)

(2)

01. 01. Org . Vill .-Barwah Superintendent of Land 02. New Vill .-Madhopur P.H.No. 46 .

Records ( permanent) , District-Ashoknagar.

Tahsil : Isagarh

District : Ashoknagar 02. 01. Org . Vill .-Mamon

02. New Vill .-Amola P.H.No.-49 .

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Ashoknagar.

03. 01. Org . Vill .-Chapra

02. New Vill .- Budera P.H.No. 40 .

04. 01. Org . Vill .-Dhakoni

02. New Vill .-Delkavar

03. New Vill .-Chattarpur P.H.No.-57 .

Tahsil : Chanderi

District : Ashoknagar 05. 01. Org . Vill . Surel Superintendent of Land 02. New Vill . Neemkheda Records ( permanent) , P.H.No.-21 . District-Ashoknagar .

1860

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

(3)

(2)

(1)

06. 01. Org . Vill .-Jarsal Superintendent of Land 02. New Vill .-Jarsal Chhak Records (permanent ) , P.H.No.-40 .

District-Ashoknagar .

07. 01. Org . Vill .-Badera

02. New Vill .-Badera Chhak P.H.No.-09.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-03-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला: बुरहानपुर तहसील: बुरहानपुर

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 01. 01. मूल ग्राम- बिरोदा

02. नवीन ग्राम- भोलाना ( नियमित ) जिला बुरहानपुर.

प.ह.नं. 01 .

02. 01. मूल ग्राम- बोरगांवखुर्द

02. नवीन ग्राम- गारबर्डी प.ह.नं. 09 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-03-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-03-2013 - सात-6 , दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 23rd May 2013

F. No. 15-03-2013- Seven- 6 . In exereise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Burhanpur

District : Burhanpur S. No.

village Name of original

(2)

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(1)

01. 01. Org . Vill .-Biroda 02. New Vill .-Bholana P.H.No.-01 .

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Burhanpur.

02. 01. Org . Vill . Borgoan Khurd 02. New Vill .-Garbardi P.H.No.-09 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-04-2013 - सात 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला: श्योपुर तहसील : श्योपुर

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

अधीक्षक, भू-अभिलेख , 01. 01. मूल ग्राम- बगदिया

( नियमित ) जिला श्योपुर.

02. नवीन ग्राम- माधो का डेरा.

03. नवीन ग्राम- दीवानचंद का डेरा.

04. नवीन ग्राम- तिल्ली डेरा प.ह.नं. 04.

1861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

02. 01. मूल ग्राम-मेवाड़ा अधीक्षक, भू- अभिलेख, 02. नवीन ग्राम- मेवाडा कछार ( नियमित ) जिला 03. नवीन ग्राम- भसुन्दर का श्योपुर. टपरा, प.ह.नं. 18.

03. 01. मूल ग्राम- गुरूनावदा

02. नवीन ग्राम- दौला का पुरा

03. नवीन ग्राम- रामवाड़ी प.ह.नं. 21 .

04. 01. मूल ग्राम- प्रेमसर

02. नवीन ग्राम- गांधीनगर प.ह.नं. 45.

जिला : श्योपुर तहसील : बड़ौदा

05. 01. मूल ग्राम- उतनवाड अधीक्षक, भू- अभिलेख, 02. नवीन ग्राम- कौथ ( नियमित ) जिला श्योपुर. प.ह.नं. 07.

06. 01. मूल ग्राम- बडोदिया बिन्दी

02. नवीन ग्राम-मण्डी प.ह.नं. 29.

07. 01. मूल ग्राम- रतोदन

02. नवीन ग्राम- हीरापुर प.ह.नं. 35.

तहसील : कराहल

जिला : श्योपुर 08. 01. मूल ग्राम- कलमीककरधा अधीक्षक, भू- अभिलेख,

(नियमित ) जिला श्योपुर.

02. नवीन ग्राम- ककरधा प.ह.नं. 13.

09. 01. मूल ग्राम-कैलोर

02. नवीन ग्राम- भोजका

03. नवीन ग्राम- केरका

04. नवीन ग्राम-सारसल्ला

05. नवीन ग्राम-सावडी प.ह.नं. 14.

जिलाः श्योपुर तहसील: विजयपुर

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 10. 01. मूल ग्राम-किशनपुरा

02. नवीन ग्राम-पीपल- (नियमित) जिला श्योपुर.

बावडी प.ह.नं. 02 .

11. 01. मूल ग्राम-अगरा

02. नवीन ग्राम- मेधपुरा

03. नवीन ग्राम-जखौदा प.ह.नं. 04.

(1)

(2)

(3)

12. 01. मूल ग्राम- उमरीकलां अधीक्षक, भू- अभिलेख 02. नवीन ग्राम- किरवारा (नियमित) जिला श्योपुर प.ह.नं. 05.

13. 01. मूल ग्राम - बडोदाकला

02. नवीन ग्राम- माना का पुरा प.ह.नं. 11 .

14. 01. मूल ग्राम-विजयपुर

02. नवीन ग्राम- सिरथरियाकापुरा

03. नवीन ग्राम- मकना का पुरा प.ह.नं. 23.

15. 01. मूल ग्राम - दाउदपुरा

02. नवीन ग्राम- पांच्यापुरा

प.ह.नं. 37.

16. 01. मूल ग्राम- बुढेरा

02. नवीन ग्राम- ठेर का

पुरा प.ह.नं. 43 .

17. 01. मूल ग्राम-गसवानी

02. नवीन ग्राम- बीरमपुर प.ह.नं. 46.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-04-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-04-2013- सात-6 , दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-04-2013-Seven- 6.-In exereise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue 1862

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:一

SCHEDULE

District : Sheopur Tahsil : Sheopur

S. No.

Designation of the Officer Name of original village

(2)

authorized to prepare record of rights (3)

(1)

01. 01. Org. Vill . Bagadiya

02. New Vill .-Madho ka dera .

Superintendent of Land Records ( permanent) , District Sheopur.

03. New Vill .-- Dewan Chand ka dera .

04. New Vill .-Tilli dera

P.H. No.-04 .

02. 01. Org . Vill .-Mewara

02. New Vill .-Mewara Kachhar.

03. New Vill .- Bhasundar ka tapara

P.H. No.- 18 .

03. 01. Org . Vill . Gurunawada

02. New Vill .-Dola ka pura

03. New Vill .- Ram wari

P.H. No.-21 .

04. 01. Org . Vill .-Premsar

02. New Vill .-Gandhi Nagar

P.H.No.-45 .

Tahsil : Baroda

District : Sheopur

Superintendent of Land 05. 01. Org. Vill .-Utanbad

02. New Vill.-Konth Records (permanent ) , P.H.O.-07.

District Sheopur.

06. 01. Org . Vill . Barodiya Bindi

02. New Vill .-Mandi

P.H.No.-29 .

07. 01. Org . Vill .-Ratodan

02. New Vill . Heerapur

P.H.No.-35 .

Tahsil : Karahal

District : Sheopur

Superintendent of Land 08. 01. Org . Vill .-Kalami

Kakardha .

Records (permanent) ,

District-Sheopur.

02. New Vill . Kakardha P.H. No.-13 .

(2)

(3)

(1)

09. 01 . Org. Vill .-Kelor Superintendent of Land 02. New. Vill.-Bhojka Records (permanent) , 03. New . Vill . Kerka District-Sheopur .

04 . New . Vill .-Sarsalla

05 . New . Vill . Sawari

P.H. No.- 14.

District : Sheopur Tahsil : Vijaypur

10. 01. Org . Vill.-Kishanpura Superintendent of

Land Records 02. New Vill.- Pepal babari P.H. No.-02 .

(permanent), District-Sheopur.

11. 01. Org . Vill .-Agara

02. New. Vill .-Meghapura

03 . New . Vill .-Jakhouda

P.H. No. 04 .

12. 01. Org . Vill .-Umari Kalan

02 . New . Vill . Kirawara

P.H. No.-05 .

13. 01. Org . Vill . Baroda kalan

02. New. Vill .-Mana ka pura P.H. No.-11 .

14. 01. Org .Vill .-Vijaypur

02. New . Vill . Sirthariya ka pura .

03. New Vill. Makana ka pura P.H. No.-23 .

15. 01. Org . Vill .-Daudpur

02. New. Vill .-Panchya pura P.H. No.-37 .

16. 01. Org . Vill .-Budhera

02. New . Vill .-Ther ka pura P.H. No. 43 .

17. 01. Org . Vill .-Gasawani

02. New. Vill . Birampur P.H.No. 46 .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. A - 2090-दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 4 से 7 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 2092- दो- 2-18- ए-2009 .- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 2094-दो-2-14-2005.- श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. एस. बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. एस. बघेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3417-दो- 3-420-80- भाग- दस.- श्री एस. के. जैन, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 159 दिवस ( एक सौ उनसठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897- इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6- 1-2012-नियम-चार, दिनांक 25-9-2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :-

गणना-पत्रक

1. श्री एस. के. जैन : 17-4-1982 सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम का नियुक्तिदिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2013

: 4 वर्ष 10 माह 3. नियुक्ति दिनांक 17-4-1982 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 26 वर्ष

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 4×15=60 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15

दिन की दर से) .

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6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधिः हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) . 26-13-15-195 दिन.

: 255 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 96 दिन

8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 159दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897- इक्कीस- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C- 3419-दो- 2-69-06 .- श्री कैलाश चन्द्र गर्ग, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ( निलम्बित ) मुख्यालय , ग्वालियर का निलम्बन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के आदेश क्रमांक 914-सीजे-2-356, दिनांक 3 जनवरी 2013 द्वारा खण्डित होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 3421- दो-2-54-10.- श्री अशोक कुमार जैन, पूर्व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 7 दिसम्बर 2012 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 14 फरवरी 2011 से 7 दिसम्बर 2012 तक 21 माह की अवधि के लिये पात्रतानुसार 12 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 - इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.

क्र. C- 3423- दो- 2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 फरवरी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

से 7 मार्च 2013 तक दस दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवैतनिक अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्तों की पात्रता नहीं होगी.

क्र. C- 3427- दो- 2-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 26 फरवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्र. C- 3470- दो- 2-19-2008.- श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 30 मार्च से 10 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3472- दो-2-4-2013 .- श्री आर. के. जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 12 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के भाग 1 ]

पश्चात्में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3474- दो - 2-53-2009.- श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 30 मार्च से 4 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी . एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्र. C- 3497-दो- 3-34-99 .- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 6 से 8 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3499- दो- 2-11-2012 .- श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 18 से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

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किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 से 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीमकगढ़ को टीमकगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3501- दो-2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 20 से 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3503- दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 27 फरवरी 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

क्र. C- 3505-दो- 2-9-2011 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

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कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 3528-दो- 2-38-2011 .- श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 6 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 3 मई 2013

क्र. A- 2245-दो- 2-17-2012 .- श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 27 फरवरी से 6 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 2247-दो- 2-14-2005.- श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 13 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी . एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाता तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

[भाग 1 क्र. A- 2250- दो -2-18- ए- 2009.- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C - 3605-दो-2-34-2010.-श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 20 से 21 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जिला एवं 2013 तक क्र. C- 3607- दो- 2-38-2010 .- श्री राजीव दुबे , सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 1 से 6 अप्रैल छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. C- 3609- दो- 2-46-2010.-श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 3611-दो-2-53-2009- श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 25 मार्च 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम . पी . एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3613- दो-2-25-2012- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 6 से 9 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 7 मई 2013

क्र. C- 3698- दो - 2-14-2012.- श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक छह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C- 3700- दो- 3-47-2003 .- श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 24 से 27 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एन. खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3702-दो- 2-35-2000.-श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 8 से 12 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13, 14 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3703-दो-3-47-2003- श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 30 मार्च से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . एन. खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 8 मई 2013

क्र. C- 3760-दो- 2-40-2009- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 8 से 9 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 3762-दो-2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 4 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

1868

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3764-दो- 2-45-2011- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3766-दो- 2-17-2012.- श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 17 से 22 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 3768- दो- 2-43-2011 .- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 2 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3770- दो- 2-53-2007.- श्री आर . के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 25 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. C- 3425- दो-3-35-2011.- श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी . वर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्र. C-3507-दो- 14-29-86 .- श्री किशोर पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2013 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 23 अप्रैल 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, भाग 1 ]

1869

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्र. 559-गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

सारणी

अधिकारी का नाम

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(3) (2)

1. श्री पवन कुमार शर्मा, चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्र. 586- गोपनीय- 2013- दो- 2-33-57( भाग -11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

(1)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (2)

1. श्री जे . पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल .

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. 541 -गोपनीय- 2013-दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस - ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 40 ) दिनांक 6 अप्रैल 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (1)

(2)

(3) 1 सुश्री नमिता चौधरी

छिन्दवाड़ा न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 525 - गोपनीय-2013 , दिनांक 18 अप्रैल 2013 जहां तक इसका संबंध आदेश के सरल क्रमांक 18 में उल्लेखित सुश्री नमिता चौधरी के भिण्ड में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) के रूप में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 May 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-05-24.21.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-05-24.21.Ordinary.