मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 21 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013-ज्येष्ठ 3 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 मई 2013
क्र. एफ 6-2-2013 - सात- 3.- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है :-
अनुसूची
तहसील का नाम
क्र.
जिले का नाम
(3)
(2)
(1)
1
गुना
राघौगढ़ , आरौन , गुना, बम्हौरी , मकसूदनगढ़
धार
2
धरमपुरी, मनावर, कुक्षी
1759
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.
1760
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
[ भाग 1
(3)
(2)
(1)
3
बड़वानी
बड़वानी, राजपुर, पानसेमल , पाटी
सेगांव
4
खरगौन
5
सीहोर
सीहोर, श्यामपुर
रायसेन
6
बरेली, उदयपुरा , बाड़ी
7
सिरोंज
विदिशा
बैरसिया
भोपाल
8
9
होशंगाबाद
सोहागपुर
10
सागर
रहली, गढ़ाकोटा
11
छतरपुर
छतरपुर , गौरीहार , बक्सवाहा
12
टीकमगढ़
पृथ्वीपुर, ओरछा
13
गोटेगांव
नरसिंहपुर
लांजी
14
बालाघाट
15
सिवनी
सिवनी , केवलारी, लखनादौन, धनौरा
16
सीधी
कुसमी
नागौद
सतना
17
18
डिण्डौरी
डिण्डौरी , शाहपुरा
19
उमरिया
बांधवगढ़ , चंदिया, नौरोजाबाद
20
जैतहरी
अनूपपुर
21
शहडोल
सोहागपुर, बुढार
44तहसीलें
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 मई 2013
क्र. एफ 6-2-2013 - सात- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 6- 2-2013- सात -3 , दिनांक 1 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
'मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 1st May 2013
No. F -6-2-2013 - VII - 3 . On the basis of standard fixed by the State Government , the State Government hereby , recognize the drought affected tahsils shown in column in (3 ) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public :-
SCHEDULE
District (2)
Affected tahsils
(3)
No. (1)
Guna
1
2
Dhar
Raghogarh , Arone , Guna , Bamori , Maksudangarh Dharampuri , Manawar , Kukshi 1761
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
Badwani
3
Badwani , Rajpur, Pansemal , Pati
4
Segaon
Khargone
5
Sehore
Sehore, Shyampur
6
Raisen
Bareli , Udaipura , Badi
Vidisha
7
Sironj
Berasia
8
Bhopal
9
Hoshangabad
Sohagpur
10
Rehli , Garhakota
Sagar
11
Chhatarpur , Gourihar , Bakswaha
Chhatarpur
12
Prithvipur , Orchha
Tikamgarh
13
Gotegaon
Narsinghpur
14
Lanji
Balaghat
15
Seoni
Seoni , Kewlari , Lakhnadon , Dhanaura
Kusmi
Sidhi
16
Satna
17
Nagod
18
Dindori
Dindori , Shahpura
19
Umaria
Bandhaogarh , Chandiya , Naurojabad
Jaithari
20
Anuppur
21
Shahdol
Sohagpur , Budhar
Total : 44
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. CHATURVEDI , Principal Secy.
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मई 2013
क्र. एफ. 31-05-2013- सत्ताईस 1.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम , 1999 ( क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात् : -
कार्य का कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली का नाम
स. क्र.
कृषक संगठनों की संख्या (5)
विस्तार हेक्टेयर में (4)
ग्रामों की संख्या (3)
(2)
(1)
1
1045
06
1 रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बांयी तट नहर प्रणाली- खुरपा माइनर, जिला नरसिंहपुर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.
1762
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 मई 2013
क्र. एफ-1 (ए ) -253-1988- ब-2 ( दो ) .-डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश, 11 , 12, 18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 7 मई 2013
क्र. एफ-1 ( ए) -165-1989- ब-2 ( दो ) .- श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर को दिनांक 20 से 28 मई 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के ब्लाक वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सपरिवार पुरी (उड़ीसा ) की गृह नगर अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री यू. षी. षडंगी
पत्नी
2. श्रीमती निलोत्पला षडंगी
3. सिद्धांत षडंगी
पुत्र
पुत्री
4. संस्कृति षडंगी
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री यू. षी. षडंगी , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आदर्श कटियार , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5 ) श्री यू. षी. षडंगी , भापुसे द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाशकाल में श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. षी. षडंगी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ -1 ( ए) -55-1994- ब -2 (दो ) . श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 25 से 31 मार्च 2013 तक 7 दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 , 12, 25 एवं 26 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सायबर क्राईम , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
1763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 9 मई 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 199-1991- ब- 2-दो. श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , महिला अपराध , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश, 2 , 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एन. डी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल , दिनांक 10 मई 2013
क्र. एफ-1 (ए) -128-90- ब-2 ( दो ) .- श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 25 मार्च से दिनांक 12 अप्रैल 2013 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 मार्च 2013 एवं 13, 14 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत मुंबई की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -
स्वयं
1. श्री शैलेष सिंह
पत्नी 2. श्रीमती सुनीता सिंह
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री शैलेष सिंह , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री शैलेष सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सायबर ) , पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेष सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) श्री शैलेष सिंह , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
1764
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 मई 2013
फा. क्र . 3 (ए) 15-2005 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री शिवचरण पाण्डे, रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्सटिट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है .
भोपाल, दिनांक 10 मई 2013
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012-इक्कीस -ब ( एक).-( मेरिट क्र. 07) , राज्य शासन , श्री विजय कुमार पाठक पिता स्व. श्री नत्थूलाल पाठक को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बदायूँ है. उसकी जन्मतिथि 1 मई 1982 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 11 ) , राज्य शासन, श्रीमती आकांक्षा कत्याल पति श्री विशाल कत्याल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 11 जुलाई 1982 है.
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 32 ) , राज्य शासन, श्री अरविन्द सिंह पिता श्री कोमल सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है. 27700-770- अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1981 है.
[ भाग 1 फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस -ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 54) , राज्य शासन, सुश्री रूचिता गुर्जर पिता श्री उमराव सिंह गुर्जर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला नीमच है. उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी 1986है.
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 70 ) , राज्य शासन, सुश्री वन्दना मालवीय पिता श्री रमेश मालवीय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी 1984है.
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 82 ) , राज्य शासन, सुश्री रूपाली भलावी पिता श्री बैजू प्रसाद भलावी को मध्यप्रदेश निम्न स्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1987 है.
क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक).-( मेरिट क्र. - 86 ) , राज्य शासन , श्री विक्रम सिंह डावर पिता श्री भारत सिंह डावर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी है. उसकी जन्मतिथि 1 मई 1980है.
1765
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक).- ( मेरिट क्र. 90 ) , राज्य शासन , सुश्री रश्मि मण्डलोई पिता श्री अमर सिंह मण्डलोई को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन है. उसकी जन्मतिथि 20 सितम्बर 1986 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 मई 2013
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक ) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 25 जून 2008 को , जो मध्यप्रदेश " राजपत्र " भाग -1 , दिनांक 11 जुलाई 2008 को प्रकाशित हुई थी, को , आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , श्री अजय प्रकाश मिश्र , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में , दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात्: -
राजस्व जिले
( 1 ) मण्डला , ( 2 ) सागर, ( 3 ) छिंदवाड़ा, ( 4 ) रीवा, (5 ) सीधी ( 6 ) बालाघाट , ( 7 ) डिंडोरी , ( 8 ) उमरिया, (9) सिंगरौली.
F. No. 1-5-96 - XXI - B ( One ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of Prevention ofCorruption Act, 1988 ( No. 49 of 1988 ) , and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1- 5-96-XXI - B ( One ) , dated 25th June 2008 , which was published in the Madhya Pradesh " Gazette " Part - I , dated 11th July 2008, the State Government , consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints Shri Ajay Prakash Mishra , Additional Sessions Judge , Jabalpur , as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses ( a) and ( b) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946 ) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely :-
REVENUE DISTRICTS
(1) Mandla , (2 ) Sagar , (3 ) Chhindwara , (4) Rewa , ( 5 ) Sidhi , ( 6 ) Balaghat , (7 ) Dindori , ( 8 ) Umaria , (9) Singrauli .
के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 मई 2013
फा. क्र. 1 ( बी) -25-2004 - इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री मुकेश जैन पुत्र श्री प्रेमकुमार जी जैन, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जासकती है.
टीप.- श्री मुकेश जैन की जन्म तिथि 2-6-1979 (दो जून उन्नीस सौ उन्नयासी ) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 2-6-2041 ( दो जून दो हजार इकतालीस ) को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 ( बी ) -25-2004 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा सुश्री अंजना शर्मा पुत्री श्री रूपकिशोर शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- सुश्री अंजना शर्मा की जन्म तिथि 27-4-1968 ( सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ अड़सठ) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 27-4-2030 ( सत्ताईस अप्रैल दो हजीर तीस ) को पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी) -25-2004- इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री राकेश गेहलोत पुत्र श्री लालारामजी गेहलोत, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
1766
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
टीप.- श्री राकेश गेहलोत की जन्म तिथि 11-8-1978 ( ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ अट्ठत्तर ) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 11-8-2040 ( ग्यारह अगस्त दो हजार चालीस ) को पूर्ण होगी.
भोपाल , दिनांक 9 मई 2013
फा. क्र. 1 (सी ) -13-2012 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यूओ क्रमांक 231-13-1-10, दिनांक 7-5-2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , मुख्यपीठ, जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश भोपाल , के दाण्डिक प्रकरणों, अपील , पुनरीक्षण , विविध दाण्डिक प्रकरणों एवं उससे भिन्न प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री पंकज दुबे , अधिवक्ता, जबलपुर को 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24( 8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पाने के अधिकारी होंगे. बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , भोपाल द्वारा किया जायेगा.
उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 मई 2013
शुद्धि-पत्र
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब( एक) .- ( मेरिट क्र. 89 ) , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-4-2013 के द्वितीय पंक्ति एवं पृष्ठांकन के बिन्दू क्र. 2 की पंक्ति में अंकित शब्द " पिता " के स्थान पर " पति" पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के . वर्मा , सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 10 मई 2013
फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब ( एक ) 13.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारियों को, जिनकी पदस्थापना का स्थान नीच दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट है, को कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट सिविल जिलों के भीतर कॉलम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय /न्यायालयों के लिए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय संचालित करने के लिए नियुक्त करता है तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके ( सारणी ) कॉलम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा : -
सारणी
पदस्थापना न्यायाधिकारी का नाम
का स्थल अनु क्रमांक
(3) (1)
(2)
1 श्री राजेन्द्र देवड़ा,
अलीराजपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
जोबट 2 श्री सुर सिंह कन्नौज, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
3
अनूपपुर श्री हिदायत उल्लाह खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
सिविल जिले मध्यवर्ती स्तर की ग्राम न्यायालय के का नाम
पंचायत के लिए मुख्यालय का नाम ग्राम न्यायाल का नाम
(6)
(5)
(4)
अलीराजपुर अलीराजपुर
अलीराजपुर
जोबट
जोबट
अलीराजपुर
अनूपपुर
अनूपपुर
अनूपपुर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
कोतमा 4 श्री जवाहर सिंह मरकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
5
1767
(6)
(5)
(4)
कोतमा
कोतमा अनूपपुर
अशोकनगर अशोकनगगर
अशोकनगर
अशोकनगर
श्री कमलेश मीना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.
चंदेरी 6 श्री कैलाश नारायण अहिरवार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
बालाघाट 7 श्री अमित सिंह सिसोदिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2.
सेंधवा 8 श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश से व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .
9
बैतूल श्री संजय राज ठाकुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
10
मुलताई श्री रामगोपाल प्रजापति, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
भिण्ड 11 श्री आदित्य रावत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
लहार 12 श्री भगवान दास राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
भोपाल 13 श्री ए. पी. एस. चौहान , सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
बैरसिया 14 श्रीमती वंदना जैन , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
15
बुरहानपुर श्री राधे श्याम मडिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
16
छतरपुर श्री आनंद प्रिय राहुल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
बिजावर 17 श्री मुकेश कुमार डांगी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
18
चंदेरी
चंदेरी
अशोकनगर
बालाघाट बालाघाट
बालाघाट
1. सेंधवा
1. सेंधवा
बड़वानी
2. बड़वानी
2. बड़वानी
बैतूल
बैतूल बैतूल
मुलताई
मुलताई
बैतूल
भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
लहार
लहार
भोपाल
भोपाल
भोपाल
बैरसिया
बैरसिया
भोपाल
बुरहानपुर
बुरहानपुर बुरहानपुर
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
बिजावर
बिजावर
छतरपुर
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
श्री पदमेश शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
1768
(2)
(1)
19 श्रीमती संतोषी वासनिक, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
20 श्री ओमप्रकाश रजक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
21 श्री चौधर सिंह सैयाम द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .
22 श्री रामप्रताप मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
23 श्री मोहम्मद अनीश खान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
24 श्री सुरेश कुमार सूर्ववंशी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
25 श्री नीरज मालवीय , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
26 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
27 श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
28 श्री रघुवीर प्रसाद पटेल , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
29 श्री दिनेश देवड़ा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
30 श्री आलोक कुमार सक्सेना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
31 श्री संजय श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
32 श्री नवीन कुमार शर्मा , सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
33 श्री गंगाचरण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(6) (3)
(5)
(4)
पांढुर्णा
पांढुर्णा छिन्दवाड़ा
पांढुर्णा
दमोह दमोह
दमोह
दमोह
हटा दमोह
हटा
हटा
दतिया दतिया
दतिया
दतिया
दतिया
सेवढ़ा
सेवढ़ा
सेवढ़ा
देवास
देवास देवास
देवास
कन्नौद देवास
कन्नौद
कन्नौद
धार धार
धार
धार
मनावर
मनावर
धार
मनावर
डिण्डौरी डिण्डौरी
डिण्डौरी
डिण्डौरी
खण्डवा खण्डवा
खण्डवा
खण्डवा
गुना
गुना गुना
गुना
चाचौड़ा
चाचौड़ा चाचौड़ा
गुना
ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
डबरा
डबरा
डबरा
ग्वालियर भाग 1 ]
(1)
(2)
34 श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
1769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6) (4)
(3)
(5)
हरदा
हरदा हरदा
हरदा
होशंगाबाद
35 श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
36
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद होशंगाबाद
सोहागपुर सोहागपुर
श्री शिवबालक साहू, व्यवाहर न्यायाधीश , वर्ग -1 .
37 श्री राजेश कुमार रावतकर, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
38 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
39 श्रीमती प्रीति सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
40 श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
41 श्री हरिओम अतलासिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
42 श्री सुनील कुमार मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
43 श्री हर प्रसाद वंशकार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
44 श्री अखिलेश कुमार धाकड़, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
45 श्री राकेश कुमार गोयल , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
46 श्री अजयकांत पाण्डे, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
47 श्री अरविंद कुमार गोयल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
48
सोहागपुर
इन्दौर इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
जबलपुर जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
पाटन
पाटन पाटन
जबलपुर
झाबुआ झाबुआ
झाबुआ
झाबुआ
थांदला
थांदला
थांदला झाबुआ
कटनी
कटनी कटनी
कटनी
मण्डला
मण्डला
मण्डला
मण्डला
मन्दसौर मन्दसौर
मन्दसौर
मन्दसौर
गरोठ
गरोठ
मन्दसौर
गरोठ मुरैना
मुरैना
मुरैना
मुरैना
अम्बाह
अम्बाह अम्बाह
मुरैना
नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
श्री राम सिंह कनौजिया, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
1770
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(1)
(3)
(2)
गाडरवारा 49 श्री पंकज यादव, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
50
नीमच श्री हेमंत जोशी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
मनासा 51 श्री राजेन्द्र कुमार, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
52
पवई श्री मनीष कुमार सिंह , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
रायसेन 53 श्री प्रकाश केरकेट्टा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .
बरेली 54 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
55
ब्यावरा श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
रतलाम 56 श्रीमती प्रिया शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
57
जावरा श्री नीलेश यादव , व्यवाहर न्यायाधीश , वर्ग -1 .
रीवा 58 श्री सुधीर सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
सिरमौर 59 श्री मनोज कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
सागर 60 श्री दीपक शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
61
खुरई कु. सरिता वाधवानी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
सतना 62 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
नागौद 63 श्री सुजीत कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
[भाग 1 (4)
(6)
(5)
गाडरवारा
गाडरवारा
नरसिंहपुर
नीमच
नीमच
नीमच
मनासा
नीमच
मनासा पन्ना
1. पवई
1. पवई
2. पन्ना
2. पन्ना* रायसेन
रायसेन
रायसेन
बरेली
बरेली रायसेन
1. ब्यावरा
राजगढ़
1. ब्यावरा 2. राजगढ़ *
2. राजगढ़
रतलाम
रतलाम रतलाम
जावरा
रतलाम
जावरा रीवा
रीवा
रीवा
सिरमौर रीवा
सिरमौर
सागर
सागर सागर
सागर
खुरई
खुरई
सतना
सतना सतना
नागौद सतना
नागौद मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
सीहोर 64 श्रीमती अर्चना सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
65
बुदनी श्री अरुण कुमार सिंह (जूनि. ) , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
सिवनी 66 श्री कृष्ण दास महार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
1771 (4)
(5)
(6)
सीहोर
सीहोर सीहोर
सीहोर
बुदनी
बुदनी
सिवनी सिवनी
सिवनी
लखनादौन
लखनादौन सिवनी
लखनादौन
67 श्रीमती कीर्ति कश्यप, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
68
शहडोल श्री शरद भामकर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
69
शहडोल
शहडोल
शहडोल
जयसिंह नगर
जयसिंह नगर शहडोल
जयसिंहनगर
श्री उदय सिंह मरावी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
70
शाजापुर श्री रवि झरोला, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
आगर 71 श्री विक्रम सिंह बुले, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
72
श्योपुर श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती (सीनियर) , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
73
शिवपुरी श्री हिमांशु कौशल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
करेरा 74 श्री अशोक कुमार शर्मा , ( जूनि. - 2 ) , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
सीधी 75 श्री राजेश कुमार यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.
मझौली 76 श्री उमा शंकर कुम्हार, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
77
बैढ़न श्री शिवलाल केवट, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
78
शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर
आगर
आगर शाजापुर
श्योपुर
श्योपुर श्योपुर
शिवपुरी शिवपुरी
शिवपुरी
करेरा
करेरा
शिवपुरी
सीधी
सीधी
सीधी
मझौली सीधी
मझौली
सिंगरौली
बैढ़न
बैढ़न
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
श्री सतीश कुमार गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
1772
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(2)
(1)
79 श्री प्रदीप कुशवाह, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1.
80 श्री रुपम बेदी, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
81 श्री रामसिंह बघेल , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
82 श्री यतीन्द्र कुमार गुरु, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
83 श्री विकास भटेले , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
84 श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
85 श्री अब्दुल कदीर मंसूरी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
86 श्री अरविंद डारिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के अतिरिक्त न्यायाधीश .
(6)
(5)
(3)
(4)
निवाड़ी
निवाड़ी टीकमगढ़
निवाड़ी
उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
महिदपुर
महिदपुर
महिदपुर
उमरिया
उमरिया
उमरिया
उमरिया
विदिशा
विदिशा
विदिशा
विदिशा
सिरोंज
सिरोंज
सिरोंज
विदिशा
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
भीकनगांव
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
नोट.- *न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सेंधवा , पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी , पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .
F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI - B ( 1 ) -13. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Nyayadhikari specified in column (2) whose posting is specified in column (3 ) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every weeks for the Gram Nyayalaya specified in column (5) , within the Civil Districts specified in column (4) and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in column (6 ) thereof :--
S.No. Name of Nyayadhikari
(2)
(1)
1 Shri Rajendra Devda , III Civil Judge Class - 1 .
2 Shri Sur Singh Kannoj , Civil Judge Class - 1 .
3 Shri Hidayatullah Khan Civil Judge Class - 1 .
TABLE
Name of CivilDistrict
Place of Posting
Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(6)
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
(3)
(4)
Alirajpur
Alirajpur
Alirajpur Alirajpur
Jobat
Jobat
Jobat
Alirajpur
Anuppur
Anuppur
Anuppur Anuppur भाग 1 ]
(2)
(1)
4 Shri Jawahar Singh Markam , Civil Judge Class - 1 .
5
1773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(4)
(3)
Kotma
Kotma
Kotma
Anuppur
Ashoknagar
Ashoknagar Ashoknagar
Ashoknagar
Shri Kamlesh Meena , III Civil Judge Class - 2 .
6 Shri Kailash Narayan Ahirwar , CivilJudge Class - 1 .
7
Chanderi
Chanderi Chandri Ashoknagar
Balaghat Balaghat
Balaghat
Balaghat
Shri Amit Singh Sisodiya , IVth Civil Judge Class - 2.
Barwani
1. Sendhwa
Sendhwa
8 Shri Rajendra Kumar Patidar , IInd AJ to Civil Judge Class - 2.
9 Shri Sanjay Raj Thakur , CivilJudge Class - 1 .
10 Shri Ram Gopal Prajapati , Ist Civil Judge Class - 1 .
11 Shri Aditya Rawat , IInd Civil Judge Class - 1 .
12 Shri Bhagwandas Rathore Ist Civil Judge Class - 1 .
13 Shri A.P.S. Chauhan , 16th Civil Judge Class - 1 .
14 Smt . Vandana Jain, CivilJudge Class - 1 .
15
1. Sendhwa 2. Barwani *
2. Barwani
Betul
Betul
Betul
Betul
Multai
Multai
Betul
Multai
Bhind Bhind
Bhind
Bhind
Lahar
Lahar
Lahar
Bhind
Bhopal
Bhopal
Bhopal
Bhopal
Berasia
Berasia
Berasia
Bhopal
Burhanpur Burhanpur
Burhanpur
Burhanpur
Shri Radhe Shyam Madiya , IInd Civil Judge Class - 1 .
16
Chhatarpur
Chhatarpur
Chhatarpur
Shri Anand Priya Rahul , IIIrd Civil Judge Class - 1 .
17
Chhatarpur
Chhatarpur
Bijawar
Bijawar
Bijawar
Shri Mukesh Kumar Dangi , Ist Civil Judge Class - 1 .
18 Shri Padmesh Shah , IIIrd Civil Judge Class - 1 .
Chhindwara
Chhindwara
Chhindwara
Chhindwara
Pandurna Chhindwara
Pandurna
Pandurna
19 Smt . Santoshi Vasnik , CivilJudge Class - 1 .
20 Shri Om Prakash Rajak , IInd Civil Judge Class - 1 .
21 Shri Chaudhar Singh Shaiyam, IInd Civil Judge Class - 2 .
Damoh
Damoh Damoh
Damoh
Hatta Damoh
Hatta
Hatta 1774
(1)
(2)
22 Shri Ram Pratap Mishra , IInd Civil Judge Class - 1 .
23 Shri Mohd . Anish Khan , Civil Judge Class - 1 .
24 Shri Suresh Kumar Suryavanshi , IInd Civil Judge Class - 1 .
25 Shri Neeraj Malviya , Civil Judge Class - 1 .
26 Shri Rajendra Kumar Shriwas , IInd Civil Judge Class - 1 .
27 Smt . Sandhya Manoj Shrivastava, CivilJudge Class - 1 .
28 Shri Raghuvir Prasad Patel , IInd Civil Judge Class - 1 .
29 Shri Dinesh Deoda , IVthCivil Judge Class - 1 .
30 Shri Alok Kumar Saxena , IIIrd Civil Judge Class - 1 .
31 Shri Sanjay Shrivastava , Civil Judge Class - 1 .
32 Shri Naveen Kumar Sharma , VIIth Civil Judge Class - 1 .
33 Shri Gangacharan Sharma , Ist Civil Judge Class - 1 .
34 Shri Pankaj Singh Maheshwari , IInd Civil Judge Class - 1 .
35
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(3)
(4)
Datia Datia
Datia
Datia
Seodha
Seodha Datia
Seodha
Dewas Dewas
Dewas
Dewas
Kannod
Kannod
Dewas
Kannod
Dhar
Dhar
Dhar
Dhar
Manawar
Manawar Dhar
Manawar
Dindori
Dindori Dindori
Dindori
Khandwa
Khandwa Khandwa
Khandwa
Guna
Guna
Guna
Guna
Chachoda
Chachoda
Chachoda
Guna
Gwalior
Gwalior Gwalior
Gwalior
Dabra
Dabra
Gwalior
Dabra
Harda
Harda
Harda
Harda
Hoshangabad
Hoshangabad
Hoshangabad
Hoshangabad
Shri Mahendra Kumar Tripathi , Civil Judge Class - 1 .
36
Sohagpur
Sohagpur
Sohagpur
Shri Shiv Balak Sahu , Civil Judge Class - 1 .
37 Shri Rajesh Kumar Rawatkar , IXthCivil Judge Class - 1 .
38
Hoshangabad
Indore Indore
Indore
Indore
Jabalpur
Jabalpur Jabalpur
Shri Sachindra Shrivastava , VIIth Civil Judge Class - 1 .
39 Smt . Preeti Singh , CivilJudge Class - 1 .
Jabalpur
Patan
Patan Patan
Jabalpur भाग 1 ]
(2)
(1)
40 Shri Prempal Singh Thakur , IstCivil Judge Class - 2 .
41 Shri Hariom Atlasia , CivilJudge Class - 1 .
42 Shri Sunil Kumar Mishra , IIIrd Civil Judge Class - 1 .
43 Shri Har Prasad Vanshkar , IInd Civil Judge Class - 1 .
44 Shri Akhilesh Kumar Dhakad , IInd Civil Judge Class - 1 .
45 Shri Rakesh Kumar Goyal , Civil Judge Class - 1 .
46. Shri Ajaykant Pandey , Ist Addl . Civil Judge Class - 1 .
47 Shri Arvind Kumar Goyal , CivilJudge Class - 1 .
48
1775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(3)
(4)
Jhabua Jhabua
Jhabua
Jhabua
Thandla
Thandla
Thandla
Jhabua
Katni
Katni
Katni
Katni
Mandla Mandla
Mandla
Mandla
Mandsaur
Mandsaur Mandsaur Mandsaur
Garoth
Garoth Garoth
Mandsaur
Morena Morena
Morena
Morena
Ambah
Ambah
Morena
Ambah
Narsinghpur
Narsinghpur Narsinghpur
Narsinghpur
Shri Ram Singh Kannojiya , Addl . Civil Judge Class -1 .
49 Shri Pankaj Yadav , Civil Judge Class - 1 .
50
Gadarwara
Gadarwara
Gadarwara Narsinghpur
Neemuch
Neemuch Neemuch
Neemuch
Shri Hemant Joshi , IInd Civil Judge Class - 1 .
51 Shri Rajendra Kumar , Civil Judge Class - 1 .
52 Shri Manish Kumar Singh , Civil Judge Class - 2 .
53 Shri Prakash Kerketta , IInd Civil Judge Class - 2 .
54 Shri Sudeep Kumar Shriwastav ( Jr. ) , Civil Judge Class - 1 .
55 Shri Harsh Singh Baharwat , Civil Judge Class - 1 .
56 Smt . Priya Sharma, IInd Civil Judge Class - 1 .
Manasa
Manasa Manasa
Neemuch
1. Pawai Pawai
1. Pawai
Pawai
2. Panna *
2. Panna
Raisen Raisen
Raisen
Raisen
Bareli
Bareli
Raisen
Bareli
1. Biaora Biaora
1. Biaora
Rajgarh
2. Rajghar*
2. Rajgarh
Ratlam Ratlam
Ratlam
Ratlam 1776
(1)
(2)
57 Shri Neelesh Yadav , Civil Judge Class - 1 .
58 Shri Sudhir Singh , IInd Civil Judge Class - 1 .
59 Shri Manoj Kumar Singh, Civil Judge Class - 1 .
60 Shri Deepak Sharma, IVth Civil Judge Class - 1 .
61 Ku . Sarita Wadhwani , IInd Civil Judge Class - 1 .
62 Shri Sandeep Kumar Shrivastava , IVth Civil Judge Class - 1 .
63. Shri Sujeet Kumar Singh , IstCivil Judge Class - 1 .
64. Smt. Archana Singh , IInd Civil Judge Class - 1 .
65 Shri Arun Kumar Singh ( Jr. ) , CivilJudge Class - 1 .
66 Shri Krishna Das Mahar , IInd Civil Judge Class - 1 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(5)
(6) (3)
(4)
Jaora
Jaora
Ratlam
Jaora
Rewa
Rewa
Rewa
Rewa
Sirmour
Sirmour
Sirmour
Rewa
Sagar Sagar
Sagar
Sagar
Khurai
Khurai
Khurai
Sagar
Satna
Satna
Satna
Satna
Satna
Nagod
Nagod
Nagod
Sehore Sehore
Sehore
Sehore
Budhni
Budhni Sehore
Budhni
Seoni Seoni
Seoni
Seoni
Lakhnadon
Lakhnadon
Seoni
Lakhnadon
67 Smt . Kirti Kashyap , Civil Judge Class - 1 .
68 Shri Sharad Bhamkar , IInd Civil Judge Class - 1 .
69
Shahdol
Shahdol
Shahdol
Shahdol
Shahdol
Jaisinghnagar
Jaisinghnagar
Jaisinghnagar
Shri Uday Singh Maravi , Civil Judge Class - 1 .
70
Shajapur
Shajapur
Shajapur
Shajapur
Smt . Ravi Jharola , Addl . Civil Judge Class - 1 .
71 Shri Vikram Singh Bule CivilJudge Class - 1 .
72 Shri Ramesh Kumar Murari Lal Bhagwati (Sr. ) , IInd Civil Judge Class - 1 .
Agar
Agar
Agar
Shajapur
Sheopur
Sheopur
Sheopur Sheopur भाग 1 ]
1777
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(2)
(1)
73 Shri Himanshu Kaushal , II Addl . to Civil Judge Class - 2 .
74 Shri Ashok Kumar Sharma (Jr.2 ) , CivilJudge Class - 1 .
75 Shri Rajesh Kumar Yadav , IIIrd Civil Judge Class - 2 .
76 Shri Uma Shankar Kumhar , Civil Judge Class - 1 .
77 Shri Shivlal Kewat , Civil Judge Class - 1 .
78
(6) (3)
(4)
(5)
Shivpuri
Shivpuri Shivpuri
Shivpuri
Karera
Karera
Karera
Shivpuri
Sidhi
Sidhi Sidhi
Sidhi
Sidhi
Majholi Majholi
Majholi
Waidhan
Waidhan
Waidhan Singrauli
Tikamgarh Tikamgarh
Shri Satish Kumar Gupta , IIIrd Civil Judge Class - 1 .
79 Shri Pradeep Kushwah , CivilJudge Class - 1 .
80 Shri Rupam Bedi , VIthCivil Judge Class - 1 .
81 Shri Ram Singh Baghel , IInd Civil Judge Class - 2 .
82 Shri Yatindra Kumar Guru , IInd Civil Judge Class - 1 .
83 Shri Vikas Bhatele , IInd Civil Judge Class - 1 .
84 Shri Rajendra Singh Thakur , Civil Judge Class - 1 .
Tikamgarh
Tikamgarh
Niwari
Niwari Niwari Tikamgarh
Ujjain Ujjain
Ujjain
Ujjain
Mahidpur
Mahidpur
Ujjain
Mahidpur
Umaria Umaria
Umaria
Umaria
Vidhisha
Vidhisha Vidhisha
Vidhisha
Vidhisha
Sironj
Sironj
Sironj
Mandleshwar
85 Shri Abdul Kadir Mansoori , Civil Judge Class - 1 .
86
Mandleshwar
Mandleshwar Mandleshwar
Bhikangaon Bhikangaon Mandleshwar
Shri Arwind Dariya , Addl . Civil Judge Class - 2.
Bhikangaon
Note .- *Nyayadhikari , Gram Nyayalayas Sehdhwa , Pawai & Biaora shall hold their Sittings on Monday & Friday falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani , Panna and Rajgarh respectively.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
[भाग 1 1778
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
आदेश
भोपाल , दिनांक 21 मई 2013
क्र. एफ 1-1-2008 - सात- शा . 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सतना जिले की तहसील रामपुर बघेलान तथा तहसील कोटर की सीमाएं, उसमें से, सतना जिले की विद्यमान तहसील रामपुर बघेलान के राजस्व वत्त सज्जनपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 29 को अपवर्जित करते हुए तथा उसे कोटर तहसील में समाविष्ट करते हुए और विद्यमान तहसील कोटर के राजस्व वृत्त छिबौरा से पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 23 तक को अपवर्जित करते हुए और उन्हें तहसील रामपुर बघेलान में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 मई 2013
क्र. एफ 1-1-2008 - सात- शा . 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2008 - सात-6 , दिनांक 21 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख संचिव.
ORDER
Bhopal , the 21st May 2013
No. F - 1-1-2008 - VII - 6.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , alter the limits of Tahsil Rampur Baghelan and Tahsil Kotar of Satna District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the patwari halka No. 29 of the Revenue Circle Sajjanpur of present Tahsil Rampur Baghelan and comprising it into Kotar Tahsil and by excluding the patwari halka No. 15 to 23 of Revenue Circle Chhibaura of present Tahsil Kotar and comprising them into Tahsil Rampur Baghelan of Satna District .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. CHATURVEDI , Principal Secy.
भोपाल, दिनांक 22 मई 2013
सूचना
क्र. एफ - 1-10-2009 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नवीन तहसील पोलायकला एवं तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया, जिला शाजापुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना, जिला शाजापुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित 1779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-
अनुसूची
परिवर्तन का स्वरूप
क्रमांक
वर्तमान तहसील
मुख्यालय
प्रस्तावित तहसील
(4) (2)
(3)
(1)
1 पोलायकला पोलायकला
शुजालपुर एवं गुलाना.
2 शुजालपुर अवंतीपुर अवंतीपुर बड़ौदिया. बड़ौदिया.
सीमाएं
(5)
(6)
पूर्व में- तहसील कालापीपल पश्चिम में- तहसील शाजापुर एवं टोंकखुर्द, जिला देवास.
उत्तर में- तहसील शुजालपर एवं गुलाना.
दक्षिण में- तहसील शुजालपुर से प्रस्तावित तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया.
वर्तमान तहसील शुजालपुर के रा.नि.मं. अवंतीपुर बड़ौदिया के प.ह.नं. 38 से 43 एवं 51 से 54 तक, कुल 10 प.ह. एवं तहसील गुलाना के रा.नि.मं. सुंदरसी के प.ह.नं. 25 से 29, 31 एवं 33 से 36 कुल 10 , प. ह. अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील पोलायकला में कुल 20 प.ह. एवं कुल ग्राम 51 होंगे.
पूर्व में- तहसील कालापीपल पश्चिम में- तहसील सोनकच्छ जिला देवास.
उत्तर में- प्रस्तावित तहसील पोलायकला.
वर्तमान तहसील शुजालपुर के रा.नि.मं. अवंतीपुर बड़ौदिया के प.ह.नं. 45 से 50 तथा 55 से 60 तक, कुल 12 प.ह. अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया में कुल 12 प.ह. एवं कुल ग्राम 29 होंगे .
दक्षिण में- तहसील आष्टा, जिला सीहोर.
तह. शुजालपुर में प.ह. 1 से 37 एवं
प. ह. 44 रहेंगे. कुल 38 प. ह. जिनमें
3 शेष तहसील शुजालपुर शुजालपुर. शुजालपुर
पूर्व में- तहसील कालापीपल पश्चिम में- तहसील गुलाना उत्तर में- तहसील नरसिंहगढ़ ,
कुल ग्राम 87 रहेंगे.
जिला नरसिंहगढ़ . दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील पोलायकला.
4 शेष तहसील गुलाना गुलाना. गुलाना तह. गुलाना में प.ह. 1 से 24, 30 एवं 32 रहेंगे , कुल 26 प . ह. जिनमें ग्राम 73 रहेंगे .
पूर्व में- तहसील शुजालपुर पश्चिम में- तहसील शुजालपुर उत्तर में- तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़.
दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील पोलायकला.
जा सके. ( 3 ) प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
संशोधन
भोपाल , दिनांक 22 मई 2013
क्र. एफ. 22-60-2008- आठ.- मध्यप्रदेश राजपत्र के अंक दिनांक 06-10-2010 में प्रकाशित इस विभाग की अंग्रेजी भाषा की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-7-2010 में " डाटा एन्ट्री तथा खोलने के लिए सेवा प्रभार " तथा " माल लादने/ माल उतारने के लिए प्रभार" के लिए प्रथम वद्धि के प्रभावी होने की दिनांक को 01-04-2010 के स्थान पर दिनांक 01-04-2011 पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनूतिवारी , अपर सचिव.
1780
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश - 462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 9 मई 2013
क्र. एफ. 67-57-12- तीन- 439.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह अगस्त, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् भीकनगांव, जिला खरगौन के आम निर्वाचन में श्रीमती हेमलता लाड , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 अगस्त 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2012 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 10 सितम्बर 2012 तक श्रीमती हेमलता लाड को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगौन के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी , खरगौन के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती हेमलता लाड द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती हेमलता लाड को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती हेमलता लाड से उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . कारण बताओ सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगौन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 जनवरी 2013 में प्रतिवेदित है कि " श्रीमती हेमलता लाड द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 16 अप्रैल 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था , किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना- पत्र की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खरगौन के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड को विहित समयावधि में दिनांक 6 मार्च 2013 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती हेमलता लाड द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता लाड को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् भीकनगांव, जिला खरगौन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 22 मार्च 2013
प्र. क्र. 14 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)
2.040 (2) पलेरा
टीकमगढ़
(3) खेरा विजयपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .
(6) खेरा-विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है खेरा - विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ग्राम खेरा , विजयपुर भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 6 मई 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 08 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.01
(3) कोठी
(1) खण्डवा
(2) पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर .
(6) मोरटक्का ओंकारेश्वर मार्ग के कि. मी. 9/2 में पुल का चौड़ीकरण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1782
भू-अर्जन प्र . क्र. 09 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.03 (1) खण्डवा
(2) खण्डवा धनगांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विभाग सेतु निर्माण संभाग , प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण
इन्दौर.
(6) धनगांव निमाड़खेड़ी मार्ग के कि. मी. 3/6 में सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू- अर्जन प्र . क्र. 10 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.26 (1) खण्डवा
(3) खेड़ीबुजुर्ग
(2) पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर.
(6) धनगांव निमाड़खेड़ी मार्ग के कि. मी. 3/6 में सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया , दिनांक 8 मई 2013
क्र. 2- अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(4) (1) (2)
(3)
0.07 दतिया इन्दरगढ़
खजूरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग क्र. - 9 , जिला दतिया. (म. प्र.)
राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 2 - आर. मायनर (डी. आई. सी. ) विस्तारित नहर निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 9 मई 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-13-655.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
1157 नरबर फतेहपुर
शिवपुरी
1173
1174
1176
1188
1191
1192
1261
1264
1267
1268
1269
(7) (6)
(5)
0.12
0.05
0.11
0.14
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , करैरा, जिला शिवपुरी , ( म. प्र. )
0.12
सिंध परियोजना की दायां तट नहर की शाखा नहर डी-5 से निकलने वाली फतेहपुर न्यूमाइनर के निर्माण हेतु.
0.25
0.03
0.11
0.23
0.21
0.06
0.14 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1784
(7)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.21
1273
1279
0.13
1511
0.04
1514
0.02
0.01
1515
0.07
1517
0.04
1521
1522
0.08
1551
0.03
0.11
1552/1
1554
0.02
0.02
1553
0.04
1555/1
0.02
1555/2
0.01
1555/3
1624
0.01
0.03
1625
0.08
1628
0.11
1629
0.01
1643
1644
0.14
1645
0.01
0.04
1673
0.06
1674
0.05
1676
0.02
1677
0.08
1756
0.04
1757
0.03
1758
0.03
1759
1765
0.05
1766
0.07
0.01
1768
1770
0.09
1775
0.10
1777
0.01
0.10
1778
0.01
1974
0.12
1977
0.10
1979
0.07
1980
0.03
1992
0.02
2054
3.94
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 10 मई 2013
क्र. - भूमि संपादन - 2013-3338 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला
निजी भूमि क्षेत्रफल/रकबा (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
1.332 (1) उज्जैन उज्जैन ग्राम गोयलाखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन इन्दौर उज्जैन फोरलेन मार्ग पर महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेणी तक सर्विस रोड निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 मई 2013
क्र. 1092- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
2.538 रीवा सिरमौर
मझियार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1786
रीवा, दिनांक 6 मई 2013
क्र. 1114- प्रशा.- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.498
सिजहटा
सतना
रामपुर बघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग , क्रमांक-2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 15 मई 2013
क्र. 1156 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.040 रीवा
शिवपुरवा 601
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास सम्भाग क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़ , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु आने वाली परिसम्पत्तियों का अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1168 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी 1787
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
3.886
ग्राम उमरी
रीवा सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत दुलहारा सब माइनर नं. - 2 नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 14 मई 2013
प्र. क्र. 6602 - अ- प्र.भू-अर्जन 2012-13 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
कुल ख. नं.
नगर/ग्राम एवं प. ह. नं.
(3)
(4) (2)
(1)
1
रहली खास/ 20
रहली
सागर
योग ..
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हेक्टर में)
(7) (6)
(5)
0.140 संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर ( म. प्र. ) .
0.140
बी. ओ. टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत रहली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1788
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च 2013
क्र. 15 - अ - 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.662
आंतरी
ग्वालियर चीनौर
योग .. 0.662
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , जिला ग्वालियर .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 14 मई 2013
क्र. 17- अ- 82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : - जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.124 चीनौर
ग्वालियर
करहिया
0.124
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा ,
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
क्र. 18- अ-82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.289
बाजना
ग्वालियर भितरवार
योग .. 0.289
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा .
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 14 मई 2013
प्र. क्र. 05- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
ग्राम का नाम
जिला तहसील
(3)
(1) (2)
76/1/1
बेगमगंज
रायसेन
76/1/2/1/1
पिपलिया बखतसिंह
76/1/2/2/1
76/1/2/2/2
के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
ख. न. कुल रकबा अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हे. में )
सेमरी नहर निर्माण
कार्यपालन यंत्री,
1.578
जल संसाधन विभाग , संभाग रायसेन.
1.011 0.587 0.214 0.210 [भाग 1 1790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
76/1/2/2
0.425
बेगमगंज पिपलिया
रायसेन
76/2/1/1
1.392
बखतसिंह
0.809
76/2/1/2
76/2/1/3
0.405
76/2/2/1
1.979
1.036
76/2/2/2
1.295
0.809
74/2
1.295
74/1
2.430
73/1/1
73/1/2
0.218
0.226
0.809
73/2/1
1.831
73/2/2
2.233
67/1/1
67/1/2/1
0.619
0.809
67/1/2/2/1
1.160
0.405
67/1/2/3/1
0.809
67/1/2/2/2
0.405
67/1/2/3/2
0.952
67/2/1
0.809
67/2/2
0.809
60/1
0.757
60/2/1
0.757
0.588
60/2/2
0.960
60/2/3
0.202
60/2/4
0.202
60/2/5
0.202
60/2/6
0.996
0.435
55
0.281
0.346
54/1
54/2
0.346
0.202
0.392
53/1
0.490
53/2
0.380
200/52
1.141
0.097
0.595
52
2.711
0.321
157
0.161
1.388
156/1
156/2
1.040
0.733
0.041
155
0.121
199/155/1
0.850
0.303
199/155/2
0.850
199/155/3
2.201
153/1
1.339
0.356
153/2/1
153/2/2
0.668
0.187
153/3 भाग 1 ]
(4)
(3)
(1) (2)
85/1
1.539
रायसेन बेगमगंज पिपलिया
बखतसिंह 85/2
2.379
0.833
152
0.117
151
1.668
150/1
1.153
150/2
0.825
149
0.405
180/1/1
0.283
180/1/2
180/1/3
0.283
180/1/4
0.283
180/1/5
0.283
0.283
180/1/6
0.283
180/1/7
0.303
180/2/1/1
180/2/1/2
0.101
0.554
180/181/1/2/2/1
0.546
180/181/1/2/2/2
180/2/3
0.853
72/1
0.401
72/2
0.133
1.044
57/1
57/2
1.044
1.048
57/3
57/4
1.047
0.575
135/1
रायसेन बेगमगंज परसौरा
1.813
134
78
0.322
1.388
77
0.866
128
1.546
125
1.275
124
4.513
81
0.809
82/1
1.299
83
0.575
84/3
0.575
84/2
1.141
86
0.635
85/2/2
0.105
214/86/1
214/86/2
0.049
0.716
13
1.886
10/2
1791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
0.182
0.129
0.020
0.287
0.170
0.356
0.208
0.020
0.093
0.168
0.041
0.069
0.069
0.291
0.069
0.036
0.177
0.121
0.097
0.061
0.105
0.117
0.024
0.073
0.198 1792
(3)
(2)
(1)
10/1/2 रायसेन बेगमगंज परसौरा
10/1/1
9/1
9/2
7/2
7/1
8
4/2/2
36/1/1
खिरिया
रायसेन बेगमगंज
नारायणदास
35
38
47
46
44
73/2
64
65
66
265
263
258
207
205
204
203/1
203/2
202/1
202/2/1
201/2
201/1
268
269/1
269/2
272/1
272/2
275/1
273
282/273
279/1
244/1
246, 247
203/1
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(4)
0.089
0.547
1.388
0.093
0.081
0.004
0.049
0.085
0.024
1.263
0.101
0.676
0.105
0.587
0.210
0.049
3.609
0.303
0.028
0.089
0.222
2.922
0.049
0.251
0.283
2.282
0.433
4.876
0.623
4.828
8.534
0.211
10.267
0.761
0.041
2.517
0.093
0.690
0.198
0.555
0.113
0.765
0.105
0.688
0.057
0.190
0.219
0.081
0.077
0.210
0.036
0.150
0.065
0.344
0.587
0.154
0.024
0.142
0.117
0.372
1.335
0.193
0.085
0.736
0.166
0.186
0.936
0.166
0.081
0.518
0.182
1.092
2.003
0.154
0.041
1.542
0.113
1.043
6.394
0.716
0.041
0.210 1793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.587
0.032
202/2/1
रायसेन बेगमगंज खिरिया
0.276
0.028
200/2
नारायणदास
0.242
1.053
199/1
0.627
0.105
197/1
1.228
194/1 /1 /1 क 1
0.405
194/ 1/1 / 1 क 2
0.506
194/1/1/1 ख
0.303
194/1/1/1 ग
1.232
194/1/1/2/1
0.405
194/1/1/2/2
0.618
0.607
194/1/1/2 ख
0.202
194/1/1/2 ग
0.843
194/1/2
1.254
194/1/3
1.297
194/1/4
1.056
194/1/5
0.627
194/2
2.185
182/1/1
1.340
182/1/2/1
1.347
182/1/2
1.359
182/1/2/3
0.293
0.405
182/1/3/1/1
0.405
182/1/3/1/2
182/1/3/2
0.526
0.809
182/1/3/3
1.514
182/1/4
1.821
182/2
0.979
180/1/1
0.254
180/1/2
0.121
0.809
180/2
0.532
180/3/1
0.534
180/3/2
1.376
0.012
178/1/4
1.493
0.315
179/1
0.466
1,368
116, 122/4
3.023
0.105
241
2.809
0.133
138
1.113 0.218
151/1
0.458
151/2
0.121
1.218
152
0.393
0.085
146
0.150
0.041
145 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1794
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.243
उचेरा
बेगमगंज
रायसेन
135,136,138 ,
140/1/1
0.405
135, 136 , 138 ,
140/1/2
0.938
135, 136, 138 ,
140/2
0.395
1.619
135,136,138 ,
140/3/1
0.805
135,136,138 ,
140/3/2
0.130
135,136,138 ,
140/4/1
0.129
135,136,138 ,
140/4/2
0.081
0.975
137
0.111
131/1
0.405
0.259
131/2
0.809
147/1
0.708
147/2/1
146/1/1
0.551
147/2/2/1
146/1/1
0.486
0.105
147/2/2/2
146/1/1
1.011
147/2/2/3
1.348
148/1/1
0.243
1.343
148/1/2
0.657
148/2/1
2.023
148/2/2
1.934
0.243
155/1
1.931
155/2
156/1/1
0.283
0.692
156/1/2
0.154
0.562
156/1/3
0.837
156/2/2/1
0.619
156/2/1
0.219
156/2/2/2
0.230
3.213
160
0.170
0.365
48/1
48/2
0.376
0.291
3.245
47 1795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
37/1/1
0.158
उचेरा
रायसेन बेगमगंज
0.161
0.154
37/2/1
0.320
37/1/3
1.296
37/2
0.024
1.788
33/1
33/2
1.793
0.405
35/1/1
0.809
35/1/2
0.461
0.582
35/2/1
0.582
35/2/2
0.582
35/2/3
0.583
35/2/4
1.668
0.235
193
0.073
1.295
192
0.202
198/1/1
2.445
198/1/2/1
0.313
1.150
198/1/2/2
1.659
198/2
0.214
198/3
0.186
200/1
0.719
0.295
200/2
0.089
0.429
202, 203
0.918
220
0.266
221/1
3.761
220
221/2
0.041
0.518
211/1
0.235
211/2
0.121
1.141
218/2/2
218/2/1
1.416
0.161
1.214
0.161
217/1
0.494
0.032
271/215
0.401
0.185
270/244/1
0.125
270/244/2
1.339
274/244/1
274/244/2
0.547
0.238
0.093
274/244/3/1
0.093
274/244/3/2
0.170
274/244/4
274/244/5
0.591
0.809
18/2
रायसेन बेगमगंज पांडाझिर
0.409
18/1/1
0.409
0.173
18/1/3
0.405
18/1/4
18/1/2
0.409 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1796
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.781
0.153
17
रायसेन बेगमगंज पांडाझिर
1.365
0.041
23/3
0.096
0.709
27
0.182
26/1
0.041
26/3
0.176
0.134
26/2
0.255
0.178
24/1
24/2
0.178
0.013
23/2
0.668
0.125
0.041
25/1
0.393
25/2
0.652
0.041
31
0.065
0.635
32, 33, 34, 35,
36/2/2
0.127
0.607
32, 33 , 34, 35
36/2/1
0.433
32, 33 , 34 , 35
36/3/1
0.184
0.202
32, 33, 34, 35
36/3/2/1
0.202
32, 33 , 34 , 35 ,
36/3/2/2/1
0.405
32, 33 , 34 , 35 ,
36/3/2/2/2
0.311
1.501
44/1
0.096
0.745
44/2/1
0.222
0.589
43/2/2
1.923
0.630
42
0.959
0.049
50
0.065
0.741
44/2/2
0.009
0.405
46/1/1
2.642
46/1/2
0.303
0.325
47/1
0.648
47/2
0.057
0.405
48/1/1
1.326
48/1/2
2.849
56, 57, 59/2
62/2/1
0.830
56, 57, 59/2
62/2/1/2
0.793
1.070
56 , 57 , 59/2
62/2/1/3
0.510
56, 57 , 59/2
62/2/1/6/4
1.414
62/1/2/1
1.214
62/1/1/2/1/2
62/1/1/2/2
2.023 1797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.040
61/1
रायसेन बेगमगंज पांडाझिर
0.293
3.240
61/2/1
1.011
61/2/2
2.598
61/2/3
1.619
69/1
1.619
0.141
69/2
3.249
69/3
0.356
0.049
205
0.012
0.672
206
0.607
207/1/1/1
0.761
207/1/1/2
0.676
207/1/2
0.450
0.363
207/1/3/1
0.121
207/1/3/2
207/1/3/3
0.121
0.061
0.125
404/203/1
0.272
202/1
1.773
0.121
202/3
3.448
200/1/1/1
0.769
0.363
200/1/1/2
0.405
200/1/2
1.380
192/1/1
1.020
192/1/2/1
0.345
0.360
192/1/2/2
1.380
192/1/3
2.225
192/3
0.202
0.405
148/1
0.308
148/2/1
0.024
1.177
149/1
1.174
149/2
0.012
0.259
150/1
0.259
150/2
0.809
142/1
0.085
0.186
142/2/1
0.085
142/2/2
15.556
139/1/1
0.489
139/1/3
0.939
0.518
139/2/1
0.518
139/2/2
1.194
137/1/1/1
0.506
137/1/2/1/1
0.506
137/1/1/2/2
0.821
0.041
137/1/1/2/1
137/1/1/2/2
0.494
0.809
137/1/2
137/2
2.845 1798
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(3)
(1) (2)
195/3
(6)
(5)
(4)
0.061
0.161
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 07 - अ - 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
जिला तहसील ग्रान का नाम
(3)
(2)
(1)
ख. न .
65 रायसेन बेगमगंज विछुआ
66
63/2
89
90
88
64
49
50
58
59
68
69
70
71
52 रायसेन बेगमगंज विछुआ
212/56/2
77
79
81
95
74
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (4)
(5)
अर्जित किये
जाने वाला
कुल रकबा (हे. में)
रकबा ( हे . में )
0.093
0.093
जलाशय निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
0.138
0.138
0.858
1.214
0.254
0.454
0.206
1.206
0.190
0.421
0.482
0.201
1.173
0.463
0.603
0.603
0.146
0.073
0.789
0.097
0.308
0.308
0.433
0.433
0.049
0.049
0.061
0.061
0.206
0.105
0.028
0.028
0.012
0.012
0.898
0.898
0.744
0.344
0.186
0.186
0.080
1.177 भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
1.133
72/1
0.304
80
0.053
212/56/1
55में से 55/1|
2.403
55/2/1
55/2/2
1.012
93में से 93/1
93/2
0.182
82/2
0.392
92/2
0.676
83/2
1.349
60 में से 60/1
60/2
1.198
56 में से
56/1/1
56/1/2
56/2
0.486
65
रायसेन बेगमगंज केकडा
0.761
66/1
0.745
67
1.603
32/1
0.890
30
0.409
29/1/1
0.486
31/1/1
1.052
28
2.816
27
0.380
48
46
0.356
2.918
49, 50
1.349
60
0.412
47
1.619
43/1/1
1.481
69
66/2
0.262
71/1
0.474
72/3
73/1
0.198
74
71/2
72/4 रायसेन बेगमगंज केकडा
72/1
81/3
71/3
72/5
72/2
73/2
1799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(5)
(6) 0.233
0.304
0.053
0.225
0.283
0.113
0.040
0.161
0.404
0.769
0.072
0.404
0.360
0.980
0.550
0.409
0.486
0.800
2.816
0.380
0.090
2.918
1.349
0.412
0.162
0.780
0.262
0.304
0.089
0.474
0.405
0.405
0.198
0.080
0.405
0.875
0.875
0.080
0.101
0.121
1.540
0.474
0.121
0.583
0.583
0.162
0.130
0.162
0.162 1800
(3)
(1) (2)
81/2
3
4
5
6
7
8
55/4
86/55
56
53/4
54/4
13/2
13/1/1/2
13/1/4/2
18/2
10/2/1
11
13/1/4/1
12/1
10/1/1
14
15
16/1
17/1
18/1
19/1
23/2
24/2
10/1/2
16/2
17/2
20
90/19
10/2/2
13/1/2/1 रायसेन बेगमगंज केकडा
19/2/2
10/2/4
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(6)
(4)
(5)
0.080
0.988
0.563
0.563
3.573
3.573
0.457
0.457
2.306
2.306
0.704
0.704
1.104
1.104
0.081
0.81
0.077
0.077
0.223
0.223
0.162
0.162
1.327
1.327
0.405
0.405
0.405
0.405
0.041
0.041
0.162
0.162
0.073
0.073
0.117
0.117
0.453
0.453
0.377
0.377
0.809
0.809
0.053
0.053
1.169
1.169
0.680
0.680
1.405
1.405
0.154
0.154
0.183
0.183
0.405
0.405
2.023
2.023
0.235
0.235
0.308
0.308
0.809
0.809
1.011
1.011
0.518
0.518
0.202
0.202
0.073
0.073
0.085
0.085
0.603
0.603
0.141
0.141
0.069
0.069 भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
13/1/2/2
13/1/3
19/2/1
10/2/3
12/2
21
22/1
24/1
23/1
53/1
54/1
55/1
53/2
54/2
55/2
53/3
54/3
55/3
58
59
61
62
63
37/2
64/1
64/2
31/1/2
91/32
26
25
52
31/2
78
77
2/1
ककरूआ
रायसेन बेगमगंज
2/2
गुलाब.
2/3
2/4
44
1801
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(4)
0.404
0.404
0.970
0.970
0.141
0.141
0.069
0.069
0.041
0.041
0.825
0.825
0.414
0.414
0.279
0.279
2.531
2.531
0.166
0.166
1.323
1.323
0.081
0.081
0.162
0.162
1.323
1.323
0.081
0.081
0.162
0.162
1.327
1.327
0.081
0.081
0.190
0.190
0.117
0.117
1.904
1.904
0.028
0.028
0.316
0.316
0.610
1.214
0.214
1.214
1.178
0.490
1.307
1.307
0.170
0.170
2.152
2.152
0.134
0.134
0.109
0.109
0.1980
0.409
0.392
0.392
0.914
2.792
0.817
0.817
2.023
2.023
0.607
2.023
0.397
2.023
0.162
2.023
0.405
2.411
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .
1802
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
प्र. क्र. 07 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में)
ग्रान का नाम
जिला तहसील
(2)
(3)
(1)
ख. न. रायसेन बेगमगंज पिपलिया बरई 329/2
328/1/1
328/1/2
329/4
336
338
337
340
347/1
347/2
346
344/1/1
344/1/2
344/2/1
344/2
306/1
306/2
307
305
304/1/1
304/1/2
304/2
310
311/1
311/2
185, 186
187, 188
190/1
190/2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
अर्जित किये जाने वाला
कुल रकबा (हे. में)
रकबा ( हे. में )
0.324
2.408
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन
संभाग, रायसेन
0.660
0.170
0.255
2.602
6.074
0.478
0.032
0.190
2.562
0.121
0.429
0.036
0.036
1.135
0.277
0.073
0.668
1.619
0.222
1.756
0.316
0.097
0.045
0.081
0.081
0.049
0.109
0.372
0.049
0.563
0.345
0.134
0.202
0.227
1.193
0.190
0.303
0.303
0.841
0.134
1.574
0.085
0.742
0.241
0.746 भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.202
रायसेन बेगमगंज पिपलिया बरई 201-202
0.049
205
0.032
206/1
0.057
206/2
0.364
204
210
0.081
0.866
209
212
0.198
0.324
213
0.081
129
0.036
128
0.833
130, 133/1
0.417
130, 133/2/1
0.417
130, 133/2/2
126
1.141
127/1
0.073
0.077
127/2
5.030
134
0.105
118
1.133
0.526
119/1/2
1.651
119/2/1
1.417
119/2/2
0.813
119/3
2.640
56/1
2.647
56/2
54, 55/1
54, 55/2
0.170
49
50
36/1
36/2
37/1
37/2
37/3
37/4
39
33/1/1
33/1/2
33/2
25/1
25/2
25/2/2
25/3/1
25/3/2
1803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
0.065
0.024
0.012
0.041
0.032
0.020
0.065
0.097
0.069
0.020
0.239
0.113
0.073
0.117
0.016
0.414
0.587
0.069
1.618
2.214
0.081
0.575
0.004
0.817
0.356
2.263
0.226
0.227
0.138
0.227
0.226
0.231
1.846
0.749
0.364
0.748
0.968
1.214
0.809
2.142
0.558
0.405
0.466 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
1804
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.368
1.214
बेगमगंज पिपलिया बरई 26/1
रायसेन
26/2
0.380
0.202
2.027
48
0.214
1.052
47/1
1.714
47/2
0.255
59/1
0.089
59/2
0.518
0.081
59/3
0.361
59/4
0.032
0.534
60/1
0.619
60/2
61/1
0.223
0.162
0.716
61/2
61/3
0.174
0.320
66/1/1
0.073
66/1/2
0.320
0.109
66/2/1
66/2/2
0.464
65
0.009
0.454
1.382
44/1/1
0.405
44/1/2
0.380
0.878
44/2/1
0.390
44/2/2/1
0.526
44/2/2/2
0.483
3.064
सलैया
178
0.028
176
0.097
0.423
0.914
175/1
1.069
175/2
1.635
0.438
168/1
1.635
168/2
2.869
0.275
269
नैनविलास
0.825
2.983
270
0.316
2.068
271
0.346
275/1/1
0.346
275/1/2
0.561
0.129
275/2/2
0.130
275/2/1
0.607
273/1/1
0.809
273/1/2/1
0.405
273/1/2/2
0.809
0.405
273/2/1
0.312
273/2/2
0.717
273/3 1805
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.121
0.073
155/1
नैनविलास
155/2
0.134
0.227
0.291
156/1
156/2
0.279
0.882
157/1/1
0.332
157/1/2
0.141
0.405
0.146
157/2/1
157/2/2
0.405
0.113
0.213
0.081
157/2/3
1.517
0.299
52/3
104/1
9.267
0.647
105, 106 , 107
0.040
104/2
0.186
2.602
89
3.241
0.162
86
0.137
1.092
88
0.644
0.105
87
0.129
52/2
1.517
1.913
0.194
52/1
0.267
1.740
30
3.213
0.324
35
1.113
0.009
19/1
1.728
0.194
29
2.335
0.174
19/2
0.753
0.129
16/1
0.121
0.652
15
0.024
2.059
13/2
0.073
0.332
14
0.065
8
0.922
0.016
0.619
9
0.421
3.917
4
0.178
2.213
3
1.477
0.097
235
0.287
0.890
239
1.267
0.279
238
175/2/1
0.405
छोला
1.064
0.202
175/2/3
175/2/2
1.064
1.250
0.097
162/1
0.049
194/163
0.397
0.381
162/2
4.185
8.576
0.454
161/1
4.047
0.190
161/2/1
3.407
0.377
160 [भाग 1 1806
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.736
0.218
158/1
छोला
158/2
0.741
2.047
0.162
105/3
0.016
2.023
105/2
0.324
3.828
109/2
0.235
3.832
109/1
2.428
0.202
57/2
0.061
57/1
0.971
0.821
0.142
56/2/2/2
0.142
0.809
56/2/2/1
0.121
56/1
2.027
0.226
4.375
45
0.275
0.041
25, 26, 27
/1/3/1
0.946
25/26/27
0.324
/1/3/2
0.393
1.651
25 , 26 , 27/1/2
0.121
0.914
25/26/27/2/1
0.113
1.412
15/4
3.261
0.101
24
2.025
0.150
15/3
1.954
19 , 20 , 179/18/1
0.275
1.950
19 , 20 , 179/18/2
1.950
19, 20 , 179/18/3
0.218
0.049
21/1
0.024
0.567
21/2/1
1.355
21/2/2
0.162
1.214
201/18
0.045
0.728
18/1
2.262
0.202
44/2
2.100
0.194
44/1
0.158
3.161
29
0.162
1.218
30
0.821
0.162
159/1
0.818
159/2
0.922
156/1/1
0.919
0.045
156/1/2
1.841
156/2
0.275
1.181
157/1/1
1.178
157/1/2
0.255
1.134
128/2/1
0.146
0.607
128/1
0.433
0.012
126
0.709
0.065
125 भाग 1 ]
(4)
(2)
(3)
(1)
छोला
123/1
123/2
124/1
119/2/2
124/2
मढ़िया निवारी 277/2
277/1
275
423/272
271/1/1/1
271/1/1/2
203
200
199
101, 102/3
101, 102/2
101, 102/4
101, 102/1
103/2/1
103/2/2
103/1/1
98/3
96/3
97/1
96/2
96/1
95
94/1
264
263/1
262
244
242/3
246
242/2
242/1
239/3
239/2
237/2
237/1
238
233
251
252/1
252/2
1807
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
1.140
0.085
0.057
0.353
1.173
0.041
0.077
1.438
0.028
0.353
0.809
0.154
0.081
2.691
0.125
0.259
3.137
0.401
0.110
1.995
0.145
0.405
0.263
2.318
0.243
0.049
0.202
5.808
1.169
1.619
0.243
1.822
1.259
0.057
0.801
0.801
0.121
0.384
0.097
0.235
0.036
0.085
1.619
0.032
1.416
1.242
0.149
0.133
1.33
0.591
0.137
0.041
0.632
0.227
3.500
0.277
2.144
2.493
0.299
0.117
1.995
0.275
1.659
1.408
0.049
0.093
1.602
0.765
0.004
0.283
0.004
0.465
0.036
0.655
0.057
1.684
0.113
0.567
0.049
0.129
4.346
0.032
0.146
0.138
1.179
1.174 1808
(4)
(3)
(1) (2)
मढ़िया निवारी 253/1
254
140/78
कोलुआ
78
79/1
79/2
80
82
84/1
84/2
85
35
34
33
32
135/26
24/1
13
19
18
17
292
हप्सिली
291/1/1
291/1/2
290
296/1
296/3/2
296/3/1
296/2
302
303
310
312
318
255/1
255/2
256/2
256/1
777/235/1
777/235/2
235
236
234/1
234/2
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
0.283
1.465
0.142
0.684
0.316
0.121
0.125
1.080
0.405
0.105
0.049
0.405
0.603
0.154
3.990
0.389
0.172
1.946
0.186
1.647
0.012
2.804
2.225
0.133
0.053
0.259
2.043
0.223
0.028
0.251
0.405
7.620
0.073
2.352
0.170
2.007
0.024
0.352
0.032
0.251
0.802
0.121
0.161
0.543
1.312
0.194
0.670
0.049
0.352
0.935
0.101
0.465
0.049
0.085
0.465
0.081
0.950
0.206
1.602
0.009
0.275
0.065
0.009
0.016
0.194
1.226
0.307
0.178
0.607
0.708
0.328
0.169
0.328
0.206
0.793
0.081
0.178
1.011
0.283
1.489
0.016
0.809
0.445 भाग 1 ]
(3)
(1) (2)
205
हप्सिली
204
202
200, 203
535
537/1
537/2
538-542
549/1
549/2
550/1
550/2
551/1
551/2
552
536/1
536/2
544/1
544/2
531
528, 529/1
528, 529/2/2
528
529/2/1/2/1
528
529/1/1/2/2
528
529/1/1/2
518
519/1
519/2
520/1/1
520/1/2
520/2
678/1
678/2
675, 676/1
675, 676/2
675, 676/3
677
670/1
670/2/1
670/2/2
1809
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(4)
0.279
1.412
0.069
0.041
0.090
0.295
0.445
0.193
0.874
0.185
0.299
0.110
0.307
4.282
0.963
0.275
1.230
0.247
0.546
0.202
0.546
0.259
0.322
0.986
0.283
1.222
0.457
0.141
0.458
0.077
0.421
2.889
0.805
0.113
0.898
0.455
0.405
0.230
0.088
0.405
0.238
1.372
0.125
0.725
0.700
2.023
0.450
1.619
2.811
5.921
0.319
5.921
0.173
0.251
1.619
1.619
0.251
1.602
0.230
3.914
4.876
4.082
0.188
0.794 [भाग 1 1810
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
666/1/1
2.096 |
हप्सिली
2.100
666/1/2
0.247
4.202
666/2
0.494
0.073
667
0.097
0.943
668
0.009
0.142
664
2.914
0.161
665
0.073
0.417
530/2
0.097
1.015
530/1
1.116
517/1
0.215
517/2
1.121
517/3
0.380
0.121
517/4
1.015
0.041
503
0.020
502
0.117
0.119
1.639
504
0.210
0.004
514
457
0.344
0.045
0.105
0.324
455
456
0.283
0.012
0.368
0.028
454
0.024
0.567
453/1
0.020
453/2
0.308
0.036
444
0.038
0.109
445/1
0.020
445/2
4.083
0.401
443
438/1/1
1.732
0.283
438/1/2/1
0.761
438/1/2/2
0.971
438/2
1.137
728/1
0.073
0.093
0.405
728/2
0.077
0.224
726/1
0.224
726/2
0.105
0.077
727 1811 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.680
731/1/1
731/1/2
2.290
0.137
731/2/1
2.023
731/2/2
0.474
2.105
0.057
737/1
0.809
0.012
737/2
738
0.902
0.198
740
0.607
0.125
741
0.219
0.009
1.420
751
0.028
752-753/2
2.499
752-753/1/1
1.303
0.319
1.198
752-753/ 1/2
754
1.161
0.049
0.012
755
1.449
1.055
695/1/1
0.405
695/1/2/1
695/1/2/2
0.121
0.121
695/2/1
0.668
0.405
695/2/2/1
695/2/2/2
0.262
694/1
0.425
694/2
0.421
0.073
694/3
0.426
791/693
0.575
0.081
691
0.057
0.461
1.995
257
0.323
0.243
268/1
0.092
269
0.943
0.157
271
0.194
0.049
0.618
771/107/1
771/107/2
0.405
0.201
771/107/3
0.069
107/1/2
0.190
1.179
107/1/1
0.809
0.065 1812
(2)
(3)
(1)
107/2
110
106/3
106/2
106/1
103
102
101
95/1/1
95/1/2
95/2
7/2
6/1/2
6/1/3
6/2
273/1
273/2
274/2
275
83/1
81/1
81/2
770/78
78
76
77
74-75
26/1/1
26/1/2
26/2
27
28
29/2
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(6)
(5)
(4)
0.405
0.090
0.036
1.115
0.338
0.053
0.053
0.337
0.405
0.085
0.069
0.186
0.069
0.134
1.878
0.012
3.310
0.401
0.214
3.310
0.161
1.550
0.105
0.434
0.284
0.121
0.141
0.627
0.105
1.123
0.137
1.116
0.709
0.057
0.129
1.056
1.214
0.041
0.449
0.097
0.105
0.449
0.222
0.364
0.125
0.971
1.003
0.024
0.113
0.676
0.470
4.128
0.809
2.429
0.315
0.275
1.509
0.097
0.012
0.979
0.287
1.987
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
संशोधित अधिसूचना
रीवा, दिनांक 16 मई 2013
क्र. 102 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होंते हैं : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1) (2)
0.220 सेमरिया
रीवा
डाढ़
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सेमरिया मानिकपुर राज्य संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा ( म. प्र. )
राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
संशोधित अधिसूचना
क्र. 103 - भू-अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होंते हैं :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.173
सेमरिया
सेमरिया
रीवा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र . सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1814
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 21 अगस्त 2012
प्र. क्र. 12 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
2.950
भदरई
लिधौरा
टीकमगढ़
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.- कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम भदरई की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 13 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
3.050 लिधौरा
उदयपुरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .
कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. - कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम उदयपुरा की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 14- भू- अर्जन - 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
2.030
बारौन
लिधौरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.
कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.- कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बारौन की भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 15 - भू- अर्जन - 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
2.100
बारी
लिधौरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.
कवाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.- कवाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बारी की भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 3 मई 2013
क्र. 1086- भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम - तिलखन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.841 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1444
0.051
0.028
1416
0.16
1417
0:064
1414
0.051
1413
0.027
1343
0.004
1344
0.072
1345
0.032
1346
0.010
1345/3033
0.090
1353
0.182
1355
0.100
1356
1357
0.024
1358
0.012
0.154
965
1052
0.055
1051
0.052
0.018
1050
0.077
969
0.088
1045
1074/2964
0.008
(2)
(1)
0.002
1044
0.006
1041
0.051
1031
1030
0.006
0.051
1026
0.015
1027
0.064
1023
0.007
1022
0.014
1081/2999
1082
0.142
0.020
1085
0.104
1086
0.128
1134
0.004
1135
0.008
1094
0.096
1133
0.013
1124
0.004
1131
0.064
1125
0.048
1120
0.036
1122
0.006
1117
0.073
1118
0.029
1119
0.070
1108
0.051
1109/3015
0.061
175
0.051
177
0.058
178
179
0.011
180
0.064
0.050
182
183
0.015
184
0.053
0.072
185
योग 2.762
शासकीय
1029
0.045
0.002
1024
0.032
1121
योग .. 0.079
कुल योग 2.841 1817
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1088 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- गुहिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.469 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.044
99
0.013
102
0.036
100
0.019
101
0.034
109
0.024
111
0.024
108
0.025
107
0.009
138
0.014
246
0.024
247
245
0.028
0.013
252
0.014
257
0.057
251
258
0.014
0.016
259
0.031
269
0.042
270
(1)
(2)
0.038
271
0.074
273
0.039
272
0.038
230
0.094
231
0.062
196
0.037
194
0.050
192
0.048
193
0.004
195
0.066
183
0.103
184
180
0.086
0.103
181
0.049
179
0.096
164
163
0.051
162
0.114
571
0.036
560
0.002
563
0.057
0.174
562
0.022
563
0.067
454
0.122
456
0.007
438
437
0.024
0.024
460
435
0.022
0.010
461
467
0.004
434
0.087
0.144
423
428
0.063
0.086
425
0.080
14
18
0.080
782
0.010
35
0.009
0.005
36
37
0.007
0.006
38
0.074
34
43
0.016 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1818
(2)
(1)
0.023
44
0.048
45
0.030
125
0.020
123
0.002
124
0.004
122
0.200
98
0.065
96
0.078
97
0.048
95
0.077
788
0.003
421
योग .. 3.469
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1090- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- हिनौता
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.238 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
नम्बर
(2)
(1)
0.004
237
236
0.177
0.002
240
0.002
239
241
0.057
0.057
257
(2)
(1)
0.028
258
0.026
259
0.057
260
0.004
250
0.052
209
201
0.033
0.009
202
0.100
197
0.180
204
0.009
205
0.003
120
121
0.057
0.004
118
0.068
124
0.007
123
0.091
147
0.009
148
0.014
61
0.002
62
0.082
60
0.139
59
0.007
58
0.120
48
0.007
49
50
0.066
52
0.004
0.106
24
23
0.060
0.027
22
0.071
8
5
0.004
0.043
3
0.026
165
0.055
166
0.006
167
168
0.118
276
0.012
0.048
277
278
0.032
0.100
280
169
0.050
0.003
21
योग . 2.238 1819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 4 मई 2013
क्र. 1100 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- सदहना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.512 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
416
0.136
0.048
417
418
0.051
0.013
413
0.240
412
420
0.012
411
0.034
0.058
236
0.138
237
0.002
234
0.108
232
228
0.120
0.077
217
0.094
218
203
0.049
204
0.008
0.007
205
0.117
206
207
0.004
(2)
(1)
68
0.024
67
0.060
0.036
48
0.066
49
53
0.076
0.080
54
0.061
55
47
0.036
0.112
44
0.066
42
0.038
29
0.002
41
0.004
32
33
0.106
0.003
34
0.003
35
0.164
152
0.049
573
150
0.067
151
0.002
0.036
148
0.024
147
0.091
146
योग .. 2.512
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1102 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर 1820
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(ग) नगर/ग्राम-कोचरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.765 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
46
0.078
200
0.152
0.016
48
0.200
49
0.020
52
0.026
203
0.145
55
56
0.013
0.065
86
0.084
87
0.030
181
0.092
178
0.016
177
0.040
170
0.106
175
0.002
182
164
0.049
0.036
174
204
0.073
0.042
163
162
0.045
159/1
0.039
159/2
0.045
156
0.074
0.032
136
137
0.220
0.002
135/1
0.004
134
योग 1.746
शासकीय
131 0.019 योग 0.019 महायोग 1.765
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1104- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम - खरौली कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
17
0.030
0.035
18
योग .. 0.065
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1106 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- पड़री
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.872 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
2117
0.036
2072
0.137 भाग 1 ]
1821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2)
(1)
2070
0.042
0.012
2067
0.345
1918
0.004
1917
0.085
1936
0.069
1937
0.064
1938
1915
0.093
1914
0.126
0.057
1909
1905
0.009
0.007
1884
1910
0.047
0.012
1944
0.096
1939
0.009
2114
1940
0.050
0.105
1945
0.078
2178
0.130
1955
0.008
1954
0.081
1960
0.073
1958
0.024
1959
1961
0.019
1962
0.054
योग 1.872
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 8 मई 2013
क्र. 1119 - भू-अर्जन- कार्य- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ग्राम-लौलाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.434 हेक्टेयर.
अशासकीय भूमि
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.070
243
0.070
244
0.170
696
697
0.090
0.030
710
711
0.120
0.025
761
0.020
770
0.015
772
777
0.168
0.232
923
0.230
1293/1702
0.030
381
0.165
382
0.210
386
0.025
387
0.008
389
416
0.008
0.010
1111
0.010
1119
1131
0.008
0.040
1366
0.150
1316
0.170
1317
224
0.350
1550
0.010
योग .. 2.434
शासकीय भूमि ( टोन्स बेराज )
0.150
1546
0.015
1547
1548
0.170 1822
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(2)
(1)
0.010
1574
0.110
1575
0.045
1576
1577
0.040
0.035
1578
0.015
1581
0.025
1582
0.040
1586
0.065
1587
0.020
1554
0.740
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के सब माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 9 मई 2013
क्र. 1126 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ ग्राम-कोटर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.873 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.140
490/ख/ख
0.220
269/5
0.200
3397/1
0.086
4632
0.224
3573
0.234
3263/1 क/4/2
(2)
(1)
0.150
3263/1 क/5
3263/1क/5/3
0.045
0.057
310/1
0.021
311/1
0.040
310/2
311/2
0.068
0.055
313/2
0.044
315
0.008
1801
1811
0.162
0.012
1813
0.100
3262/1 ग
0.120
3263/ 1 क/ 2 ग
0.060
3891
0.028
1101
0.036
1111
0.021
1813
0.040
1431
0.036
1432
0.040
3262/2ख
0.242
3340/2
3075
0.148
0.080
3900
0.214
3904
0.032
3893
3151
0.450
0.248
3153
3154
0.204
0.008
3263
योग .. 3.873
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1128- भू-अर्जन- 2006-07.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 1823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
( ग ) नगर/ ग्राम- पतौड़ा
लगभग क्षेत्रफल-0.740 हेक्टेयर .
(घ )
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.320
16
0.168
22
44
0.112
0.140
47
योग .. 0.740
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर की पवैया शाखा और पवैया उपशाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1130 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- खैरहन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.367 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.045
623
0.182
616
(2)
(1)
0.205
607
0.123
606
554
0.491
361
0.041
362
0.157
0.028
363
364
0.080
0.049
485
0.084
481
0.054
470
0.168
458
0.200
460
0.016
427
0.080
425
0.018
424
368
0.091
0.053
360
0.077
335
332
0.128
331
0.034
0.022
329
0.044
330
327
0.049
0.066
328
0.050
324
0.45
321
0.058
320
226
0.101
0.136
225
0.064
224
0.124
386
0.028
387
0.003
388
0.004
403
0.050
404
0.036
405
406
0.052
0.032
407
योग .. 3.367 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1824
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की खैरहन माइनर एवं सबमाइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1132- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- बदराव 356
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.045 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.127
203
0.084
208
0.034
210
0.064
211
0.063
213
0.043
217
0.133
218
0.096
220
0.045
228
0.024
227
0.004
253
0.250
232
0.008
252
0.002
242
0.003
240
0.028
235
236
0.034
0.003
231
योग .. 1.045
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की बदराव सब माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 मई 2013
क्र. 4770 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - हर्रई
( ग) नगर/ ग्राम- ग्राम भुमका प. ह. नं. 21 , ब. नं. 46 , रा. नि. मंडल- बटकाखापा
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.273 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नंबर (1) 493
0.220 सागौन वृक्ष -15 नीलगिरी वृक्ष-10 पलसा वृक्ष-05
0.020
0.033
487 488
406/2
0.033 उक्त खसरे में स्थित कच्चा
मकान-01 ( एफ. टी.एल. में स्थित)
योग .. 0.273
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- भुमका जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
1825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक-02 जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 6 मई 2013
क्र. 3222 - कलेक्टर - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - बरघाट
(ग) ग्राम- साल्हेकला
(घ) क्षेत्रफल-10.250 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा भूमि
खसरा नं.
वृक्ष मकान कुंआ
तालाब अन्य विवरण अशासकीय (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
2 पलास
0.010
760
0.090
738
2 पलास , 1 बेर, 1 महुआ, 1 कुंआ, 1 मकान.
0.200
734/2
2 पलास , 2 बेर, 1 महुआ 0.110
4/3, 5/3
5 पलास, 1 महुआ, 2 बबूल.
0.880 1 तालाब.
734/1
0.040
724/2
0.020
723/2
0.010
722
(3)
(1)
(2)
0.030
724/1
723/1
0.030
4.090
631
2 कुंआ, 10 आम, 2 महुआ, 2 बीजा, 5 आंजन, 1 पलास 1 बबूल , 2 बेर , 3 लेडिया
3. किनही, 4 लिपटन.
0.060
725
0.040
719
0190
633/2,
7 पलास , 2 कसई, 2 आम, 1 तालाब .
633/1
0.730
641/1
1 इमली, 1 बहेड़ा, 1 आंजन, 1 नीम,, 67 पलास , 1 बैर.
0.250
614/2
43 पलास, 2 बेर, 1 कसई 0.270
640/2
1 महुआ, 2 नीम , 50 पलास , 2 बैर, 4 कसई, 1 बांस , 1 आजन, 1 बबूल, 1 कुंआ.
639
0.630
638/1
0.140 1 इमली, 1 कसई, 1 साजा, 1 बहेड़ा, 20 पला , 1 बबुल.
0.110
638/4
5 पलास , 1 बबूल.
1.420
635
1 कुआं, 5 महुआ , 2 इमली, 1 जामुन, 1 आम , 2 बीजा , 5 सागौन, 14 साजा, 35 कसई, 2 सीबन, 4 बहेड़ा, 3 हर्रा, 60 पलास , 1 कोशम , 15 बेर, 3 बबूल , 1 सेलवट, 5 लेडिया, 15 आजन , 1 नीम, 5 चार.
3
0.150 1 कोसम, 5 पलास , 1 बेर.
0.280 2 पलास, 2 बेर, 1 सागौन. 4/2, 5/2
0.470
4/1 , 5/1
5 पलास, 6 सागौन, 4 बबूल. 10:250
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 3223 - कलेक्टर - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत 1826
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- बरघाट
(ग ) ग्राम- बम्हनी
क्षेत्रफल-91.020 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
वृक्ष मकान कुंआ
तालाब अन्य विवरण अशासकीय
अर्जित रकबा भूमि ( हे . में )
(1)
(2)
(3)
0.070
783
784
0.220 3 महुआ, 2 जामुन, 1 हर्रा, 20 पलास, 05 डेंलिया.
0.790
1020
01 पलास , 1 बबूल.
0.220
1020
1 जामुन , 16 पलास , लिडिया, 3 आजन, 4 हर्रा 1 .
0.250
789
2 महुआ, 1 जामुन, 6 पलास, आम02.
0.310
792
2आम, 1 जामुन, 5 महुआ , 1 आंजन , 18 पलास , 1 गुरार, 1 बीजा.
0.320
795/1
3 आम, 03 महुआ, 01 सागौन , 8 बेर, 10 पलास, 3 साजा, 01 कुआ, 10 फीट चौड़ा 15. फीट गहरा.
0.530
799
3 आम , 1 जामुन, 1 महुआ, 1 बीजा, 1 नीम , 1 हर्रा, 5 कसई, 1 आंजन, 1 चिचुआ, 1 बेर, पलास 5.
0.340
806/1
3 सागौन, 1 आजन, 11 पलास , 2 बबूल.
0.020
846/1
1 बेर, 1 बबूल , 1 पलास , 2 आम 1 महुआ.
740/5
0.080 1 बेर, 1 पलास , 1 आम, 1 महुआ.
0.020
740/3
0.030
846/3
5 पलास, 1 बबूल.
2बेर.
0.120
759/1
806/4
0.340 8 पलास, 6 बबूल , 5 बेर, 2 सागौन , 1 महुआ.
740/1
0.110 निल.
0.100
806/3
2 सागौन, 3 बबूल, 11 पलास , 3 बेर, 1 सालई.
0.040
846/4
3 बबूल, 8 पलास, 1 कसई.
0.060 1 आंजन.
759/2
0.340
806/2
9 बबूल, 3 बेर, 11 पलास , 1 नीम, 1 बीजा, 3 महुआ, 2 आजन.
0.010
846/2
1 महुआ, 1 कसई, 1 बेर.
0.060 निल.
740/4
(3)
(1)
(2)
809/2
0.250 8 पलास, 4 बबूल, 1 आंजन.
0.280
809/3
1 साजा, 12 पलास , 1 बेर, 3 बबूल, 1 नीम, 1 सागौन.
0.250
809/6
1 गुरार, 10 पलास , 3 सागौन. 809/4
0.140 1 जामुन, 14 पलास , 4 बेर, 2 बबूल , 2साज, 2 आंजन.
0.250
809/1
3 सागौन. 1 आजन, 21 पलास , 4 बबूल, 3 बेर, 809/5
0.130 8 पलास, 2 बबूल , 1 बेर, 1 आजन.
0.740
810
1 कुआ, 1 आम , 2 जामुन, 2 बीजा, 29 आंजन.
811
0.120 1 नीम, 6 बबूल , 3 बेर.
0.710
858
1 आंजन, 4 बबूल.
879
0.190 2जामुन, 1 सगोन, 1 साजा, 8 पलास, 1 बेर, 3 आजन.
0.230
851
10 आम, 4 साजन, 9 पलास , 12महुआ.
855
1.810 5 जमुन, 6 सगोन , 1 बीजा, 34 आंजन, 3 साजा, 3 नीम , 38 पलास , 2 लेंडिया, 7 आम, 10 महुआ, 1 चार, 3 बेर, 1 कुआ पत्थर वाला, 19 फीट गहरा , 11 फीट चौड़ा.
775/1
0.220 5 आंजन, 3 पलास , 5 बेर. 813/1
0.100 1 कुआ, 10 फीट चौड़ा, 12 फीट गहरा , 1 बबूल , 1 आम, 1 महुआ.
0.210
836/5
1 महुआ.
836/1
0.140 5 पलास, 1 आम , 1 जामुन. 723/1
निल.
0.060
0.040
723/5
3 बेर.
767/1
0.100 1 पलास .
0.120
813/5
2 आजन , 1 पलास, 2 सीसम.
0.140
723/8
1 आम, 1 जामुन.
973/1
0.100 1 बेर, 1 बबूल , 3 ऑजन.
0.090
973/2
3 बेर, 1 बबूल , 1 गुरार, 1 ऑजन, 1 पलास .
973/3+4 0.260 4 बबूल , 6 पलास , 1 आजन, 5 बेर, 1 नीम, 1 महुआ.
0.070 4आंजन.
813/2
813/3
0.220 2 आंजन.
836/2
2 पलास .
0.320
723/2
0.190 2 बेर, 1 पलास , 1 आजन. 775/2
0.180 6 बबूल, 15 पलास, 1 बेर, 1 कसई.
0.160
765/2
4 महुआ, 1 कसई, 11 पलास , 2 बेरी. 765/1
0.280 6 पलास , 2 कसई, 6 बेर, 3 आजन.
1827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.170
813/4
2 आंजन, 1 बबूल .
0.070 1 आजन.
836/4
836/6
0.180 6 पलास , 1 हर्रा .
0.060
723/4
4 आजन, 2 महुआ, 2 पलास. 723/7
0.140 1 कुओं, 12 फीट चौड़ा 22 फीट गहरा 2 आजन .
767/3
0.100 1 महुआ, 1 कसई, 4 पलास.
0.150
775/4
1 बेर, 8 पलास , 1 महुआ.
0.860
815
4 आम , 1 इमली, 20 आंजन ,
2 साजा, 2 नीम, 6 कसई, 29 पलास.
821/1
1.000 3 महुआ, 15 पलास , 5 बेर, 2 बबूल.
0.330
821/3
8 सागौन , 10 पलास , 2 बेर, 1 हर्रा, 3 बीजा, 1 आजन, 1 महुआ.
0.660
821/2
5 महुआ, 2 आजन, 28 पलास, 4 बेर, 1 बबूल , 1 सेलवट, 3 बहेड़ा, 2 सागौन.
823
2.170 21 महुआ , 1 इमली, 5 आम , 1 बीजा, 4 सगोन, 13 आंजन, 1 कसई, 1 हर्रा , 1 नीम, 26 पलास , 1 तेंदू, 16 बेर,
7 बबूल.
828/1
0.960 1 महुआ, 1 बीजा, 4 आंजन, 2 गुरार, 3 चिचुआ, 6 बबूल , 2 बेर, 50 पलास.
829
1.890 9 महुआ, 5 आम, 2 जामुन, 3 बीजा, 5 सागौन, 4 नीम, 3 गुरार, 42 आंजन, 11 कसई, 4 खमेर, 3 हरा, 52 पलास, 16 बबूल, 18 बेर, 4 बास , 1 तेंदू, 1 बटा, 2 पीपल, 2 मवई.
1.000
828/2
1 महुआ , 4 सगौन, 20 पलास , 7 बेर, 2मुडार.
2.040
834
1 जामुन, 1 महुआ, 5 आम, 1 बीजा, 4 सागौन, 1 नीम , 1 कसई, 4 गुरार, 1 साजा, 2 हरी, 26 आंजन, 49 पलास ,
16 बेर.
0.180
835
1 महुआ, 1 बीजा, 5 आंजन , 1
लेडिया, 4 बेर.
0.400
837
1 बेर, 3 महुआ , 1 सागौन.
0.060
836/3
0.590
723/3
3 बांस , 1 गुरार, 18 बबूल, 5 महुआ, 1 बेर.
0.050
723/6
2 बबूल, 1 बेर.
0.030
767/2
7 आंजन, 4 पलास, 1 सेलवद 1 बबूल ,
1 आम.
706/1
0.210
0.200
706/5
4 बबूल , 2 जामुन , 4 बेर.
(1)
(2)
(3)
769
0.560 20 पलास, 1 आंजन, 3 आम, 1 महुआ.
0.210
836/7
11 पलास , 1 आंजन, 2 बेर, 1 हर्रा.
0.070
836/8
0.080
775/3
2 आंजन , 1 गुरार, 1 बबूल , 1 बेर, 1 महुआ.
0.080 निल.
767/4
0.050 निल.
723/10
0.040
964/1
3 आम, 1 बबूल.
0.090 निल.
966/1
1005/1
0.150 7 आम, 1 महुआ.
0.060 निल.
964/2
निल.
0.090
966/2
1005/2
0.100 4 आम, 2 महुआ.
0.050
842/1
1 आंजन, 3 पलास, 5 बबूल, 2 बेर 842/3
0.160 2 पलास, 1 बेर
0.170
842/2
2पलास, 2 बेर
0.170 25 पलास.
1009/3
0.080
1009/5
निल.
8 पलास.
1009/6
0.050
0.450
843/1
4 महुआ, 20 पलास, 2 बबूल, 1 सालई.
0.040
843/2
1 महुआ, 5 पलास.
0.900
844
6 आम, 1 जामुन, 5 महुआ, 6 आंजन,
1 नीम, 2 कसई, 40 पलास , 10 बेर, 4 बबूल.
1.100
845
1 आम, 36 पलास, 5 बबूल.
0.900
854
7 जामुन, 9 आम, 7 महुआ, 2 सगौन ,
2 गुरूर, 1 खमैर, 3 कसई, 84 साजा, 22 आंजन, 4 बबूल , 12 पलास, 3 बॉस, 2 पाडर, 2 बेर, 4 चिरौजी.
0.470
856
1 महुआ, 1 आंजन , 1 नीम, 1 बबूल , 4 पलास, 1 बेर, 2 जामुन.
0.280
859
2 आंजन , 1 आम.
0.030
871/2
1 आम.
0.100
857/20
1 आम, 1 पलास.
857/1
0.410 3 आम , 2 महुआ, 1 गुरार, 2 बबूल , 1 नीम.
निल.
871/1
0.110
1.120
875
3 आम, 3 जामुन, 1 महुआ, 2 कसई, 1 धामन, 3 आंजन, 32 पलास, 74 बेर, 1 सेमर, 1 भिलवा, 4 पाठर, 6 गुरार.
0.200
872/3
1 आम, 1 पलास, 1 महुआ. 872/2
0.200 9 पलास, 3 महुआ, 2 बबूल. 872/5
0.060 निल.
0.610
872/1
2 आम, 11 पलास, 1 पाढ़र, 1 नीम, 1 गुरार, 1 बबूल.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1828
(3)
(2)
(1)
0.150
872/4
1 आम , 1 पलास, 1 पाडर.
0.250
873
4 पलास , 1 जामुन, 6 बेर, 1 रोहनी.
0.640
874
1 महुआ, 22 पलास .
0.090
876
2 आंजन, 06 बबूल.
877
0.230 1 महुआ, 1 आम, 1 नीम , 4 पलास.
0.710
878
1 कुआ 20 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा पत्थर वाला, 4 पाडर, 2 सिलवट, 2 बेर, 1 जामुन, 4 महुआ, 1 धामन, 5 पलास .
0.360
706/2
5 महुआ , 2 आम, 11 आंजन , 5 पलास, 1 कुंआ, 5 बेर.
0.080
706/3
1 आम, 1 जामुन , 3 सागोन, 5 पालस, 4 बबूल.
0.200
707
2 आजन, 2 पलास, 4 बेर.
0.280
951
2 आंजन, 1 नीम, 1 गुरार, 12 बेर, 2 बबूल, 5 पलास.
0.110
954
2 आम.
0.080
955
निल.
0.240
957
1 पलास, 1 गुरार, 3 बबूल.
0.160 1 सागौन.
706/6
0.560
722
25 पलास, 1 पाडर, 2 बेर, 3 कसई, 4 आम, 3 सागौन.
0.080
558
2अजान.
3.280
721
6 महुआ, 4 कसई, 2 धामन , 5 नीम, 11 पलास, 10 बेर, 1 चिरोंजी,
1 गुरार.
0.110
723/9
1 आंजन , 3 बेर, 1 कसई.
0.580
724
6जामुन, 3 बीजा, 20 आजन , 6 कसई, 10 बेर, 1 उमर, 1 नीम, 6 इमली, 8 पलास , 1 आम, 4 महुआ.
727
0.140 1 बबूल, 4 बेर, 4 बॉस, 3 आजन.
1.060
766
1 कुआ 15 चाड़ा 30 फीट गहरा रिंग वाल, 7 आम, 5 महुआ, 2 जामुन, 5 बीजा, 3 शीशम, 3 धामन , 13 कसई, 5 नीम, 40 पलास, 25 आंजन, 4 हर्रा, 35 बेर, 5 बबूल.
725/1
0.150 1 महुआ, 2 बबूल , 1 पाडर.
0.050
725/4
1 कसई, 1 आजन.
0.060 निल.
937/4
0.040
987/1
1 बबूल.
0.150
725/2
2 आम, 1 बबूल.
1 बेर
0.040
983/3
0.200
725/3
3 पलास, 4 महुआ, 1 आजन, 2 आम.
0.120 निल.
725/13
(3)
(1)
(2)
0.100
725/11
2 बबूल. 2 बेर.
937/3
निल.
0.040 निल.
987/6
निल.
987/5
937/2
0.050 1 बेर, 1 बबूल.
0.070 निल.
725/8
निल.
725/5
0.050
0.050
725/10
1 महुआ, 1 बबूल, 1 आजन.
0.100
725/14
1 आजन, 4 पलास , 2 कसई, 2 पाडर, 0.020 निल.
937/1
0.030
983/1
1 बबूल.
0.050
725/6
1 बबूल, 1 आंजन.
987/3
1 बबूल, 1 पलास.
0.070
725/9
1 बबूल, 1 बेर.
0.120
725/12
2 आंजन, 1 महुआ, 5 बबूल , 2 बेर, 1 नीम, 1 गुरार.
0.110
725/7
1 आजन, 1 बबूल, 3 बेर, 1 इमली .
983/2
1 बबूल.
0.040 निल.
987/2
987/4
1 पलास.
0.140 2 बेर.
726/1
निल.
0.050
735/1
निल.
750/2
0.050
0.190
761/1
3 महुआ, 1 आम, 3 बीजा, 7 अंजान,
6 बेर.
निल.
0.100
938/1
0.140
988/1
2 पलास , 2 बबूल, 8 सागौन .
726/2
3 आंजन, 2 लेडिया, 3 बबूल , 3 बेर, 0.050 2 पालस.
735/3
1 बबूल.
0.020
738/1
1 आंजन, 1 बबूल , 6 पलास, 1 बेर.
निल.
0.090
938/2
निल.
750/3
0.050
761/3
4 महुआ, 1 आम, 4 बीजा , 3 कसई, 6 बेर.
0.180
982
1 बबूल , 1 बेर.
0.070
735/2
1 बबूल.
0.110 निल.
738/2
0.110 7 आंजन.
750/1
760
1 आंजन, 2 बेर, 1 पलास.
0.270
761/2
1 पाकर.
0.030
739
2 जामुन, 1 आम , 1 महुआ, 3 कसई, 2 बबूल, 2 बेर.
0.050
736/1
1 महुआ.
1829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
1 आंजन.
743
0.100
निल.
748/1
0.020
0.090 1 बेर.
742
0.130
758
2 जामुन, 3 पलास , 1 सावर.
0.120 1 बेर.
749
0.090 1 सेलवट.
740/2
0.060
736/2
2 आंजन, 1 पीपल.
0.250
741
2 आम , 1 महुआ, 1 पलास , 2 कसई.
0.140
748/2
1 बेर.
0.190
737/2
1 महुआ, 2 आंजन.
0.030
737/3
बबूल.
753/2
2जामुन, 1 बबूल.
0.070
765/1
2महुआ, 10 कसई, 3 नीम, 1 आंजन, 15 पलास , 15 बेर, 1 पीपल.
0.840
774
1 मकान 43x43 फीट मिट्टी देशी कवेल, 6 पलास.
0.490
768
5 महुआ, 2 आंजन, 6 बबूल, 7 पलास.
0.190 1 आंजन.
737/1
0.070
753/1
4 अंजन.
0.130
556/1
9 आंजन, 1 कसई, 1 बेर, 1 धामन.
776
0.330 1 कुआ, 13 फीट चौड़ी, 20 फीट
गहरा, पत्थर 2 बीजा, 1 सागौन , 4 कसई, 1 नीम, 8 पलास , 10 बेर, 2 बबूल, 1 सिलचट, 2 आम.
777/1
0.730 1 आम, 4 आंजन, 25 बेर, 10 कसई, 2 बबूल , 2 नीम , 1 चिचुआ, 1 बांस,
212 पलास.
777/2
0.510 6 महुआ, 2 आम , 1 बीजा, 21 अंजन, 1 कसई, 1 गुरार, 20 पलास , 15 बेर,
1 चिचुआ, 3 बबूल.
556/2
0.180 8 आंजन.
778/1
0.490 9 पलास, 1 महुआ, 1 बेर, 1 बीजा.
0.120
778/3
3 कसई, 7 पलास , 1 बेर, 1 महुआ. 778/5
778/6
0.140 11 पलास, 3 कसई, 1 जामुन, 1 बेर,
2 महुआ.
0.320
554/3
1 आंजन.
1.440
979
2 आम, 1 बेर, 12 पलास.
0.120
1011/1
2 अंजन, 2 कसई, 2 पलास, 4 बेर, 1 साज, 3 बबूल, 1 उमर.
निल.
0.180
1011/13
0.260
984
3 बबूल, 4 बेर.
0.200
936/3
1 कुआ 25 फीट चौड़ा 15 फीट
गहरा पत्थर 1 महुआ, 6 अंजान, 8 बेर, 5 कंराजी , 2 कसई, 21 पलास.
(3)
(2)
(1)
936/4
0.040 1 महुआ, 1 आम , 1 जामुन, 4 बेर, 8 पलास.
0.030
936/1
5 कसई, 1 गुरार.
0.200
936/2
3 पलास . 1 महुआ , 2 कसई, 2 बबूल, 5 बेर, 0.060
941
2 बबूल , 1 सेमर, 2 पलास.
0.150
940/3
3 बबूल, 1 पलास , 1 कसई, 1 आंजन.
0.090
939/1
2बेर, 2 पलास.
0.080 निल.
939/2
0.360
940/2
4 आंजन, 1 नीम , 1 बबूल, 4 बेर.
0.140 निल.
952
0.220
940/1
3 आंजन, 4 बेर, 1 बबूल .
3 पलास.
0.130
944/2
0.020
940/4
2 आंजन, 1 पलास.
0.070
956/2
1 आजन, 1 बेर.
0.060
956/5
निल.
निल.
0.150
956/8
0.100
956/10
10 बेर, 3 गुरार, 4 बबूल, 1 पलास , 1 नीम.
0.080
996/1
1 पलास, 1 बबूल , 1 बेर. 1002/1
2 पलास , 2 बबूल.
0.200
निल.
1002/3
0.230
1001
5 बबूल, 1 पलास.
0.620
962
1 कुआ 12 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा रिंगवाला, 2 महुआ, 2 पलास, 1 बबूल, 1 बांस , 2 आजन, 3 किन्ही.
0.670 25 पलास.
997
0.080
956/1
1 बेर, 12 पलास, 2 बबूल, 1 आजन. 956/4
0.110 8 बेर, 1 महुआ.
3 पलास.
0.100
956/7
0.080
956/9
1 बूबल.
0.130
996/3
2 बबूल , 1 पलास.
0.620
963
2 आम , 24 आंजन, 7 बेर, 1 महुआ.
0.150 12 पलास.
1004
0.200
950/1
3 पलास , 10 बेर, 4 बबूल, 2 महुआ, 4 आजन, 2 नीम.
0.050
953
2 बबूल, 1 बेर.
0.370
994/1
11 पलास , 1 बूबल , 2 बेर, 1 महुआ.
0.180
950/2
10 आंजन, 2 गुरार, 2 बबूल, 1 बेर.
0.380
950/3
1 महुआ, 9 आंजन, 3 बबूल , 1 बेर.
0.060
956/3
2 बेल, 2 पलास.
निल.
0.050
956/6
996/2
0.070 निल.
0.060 निल.
956/11
0.040 निल.
956/12
0.080
996/5
3 पलास , 1 बबूल.
0.270
961/5
1 महुआ, 3 मुंडर, 15 बेर, 6 पलास , 1 आंजन, 3 बबूल, 2 कसई.
1830
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2)
(3)
(1)
0.140
961/3
2 महुआ, 10 पलास , 4 बबूल, 4 बेर.
0.300
961/2
1 कसई, 6 पलास , 3 बबूल, 3 बेर.
0.250
961/1
3 महुआ, 3 पलास, 1 बबूल. 961/4
0.300 1 महुआ, 1 आम , 18 बेर, 3 बबेल, 1 मुंडर, 4 नीम.
0.190
969
8 आम , 6 बीही, 1 कसई, 1 चिचुआ , 4 पलास, 2 पाडर, 1 लेडिया, 2 उमर, 2सीसम.
0.310
965
3 पलास, 1 बबूल .
1 बेर.
0.270
989
1006
0.730 15 आम , 18 पलास, 2 छींद.
1008
0.430 4 पलास.
1010
0.600 5 बबूल, 4 पलास , 1 आम.
0.570
968/1
2 आम, 3 बबूल , 5 पलास , 3 बीजा, 1 नीम, 6 बेर, 1 बहेड़ा. 968/2
0.150 1 आम, 2 सागोन, 1 पलास , 1 बेर.
1007
7 पलास.
0.150
1009/7
0.150 निल.
0.260
972/2
5 आम, 1 महुआ, 3 नीम, 3 आंजन, 8 पलास, 1 बांस , 10 बेर, 2 बबूल.
0.250
972/1
1 कुआ , 20 फीट गहराई, 6 फीट चौड़ा, ईटवाला, 1 आम, 24 महुआ, 23 पलास.
0.800
972/3
4 आम, 2 आंजन, 3 नीम, 20 पलास, 8 बेर, 1 बबूल, 3 महुआ.
974
0.190 1 आंजन , 4 पलास, 2 बबूल , 10 बेर, 1 नीम.
1.420
975
2 आम , 5 आंजन , 4 गुरार, 4 नीम, 1 कसई, 8 पलास , 5 बेर, 6 बबूल , 1 महुआ.
0.310
976/1
15 पलास , 5 बबूल , 5 बेर, 1 नीम, 1 आंजन.
0.300
976/2
1 आम, 1 सागौन, 3 आजन, 4 नीम, 1 बबूल, 9 पलास , 2 बेर.
0.900
977
2 आम, 1 नीम, 18 पलास , 7 बबूल, 1 छींद.
0.140
978/2
3 आम, 1 जामुन, 2 पलास .
0.350
978/1
1 आजन, 8 बबूल , 3 पलास , 1 नीम, 5 आम.
0.150
986
4 पलास , 1 बबूल, 2 बेर.
0.290
992
0.480
993/2
नाला में 1 कुआ 12 फीट चौड़ा 24 फीट गहरा, 4 बबूल, 2 पलास. निल.
0.160
993/1
9 पलास, 2 बेर, 2 बबूल. 996/4
निल.
1003
0.110 6 पलास.
0.330 25 पलास.
1009/4
3 पलास.
1009/1
0.300
(1)
(2)
(3)
0.220
1009/2
7 बबूल , 4 पलास.
0.400
1011/2
4 आम, 15 आंजन, 1 साजा, 20 पलास , 1 चिचुआ , 2 बबूल, 4 जामुन, 10कासई, 4 बेर.
1011/3
0.400 1 महुआ, 5 आंजन, 1 कसई, 7 पलास , 5 बेर.
1011/4
0.920 1 इमली , 10 आंजन, 2 गुरर, 52 कसई, 25 पलास , 9 बबूल , 6 बेर.
0.430
1011/5
1 आम , 1 गुरार, 1 नीम, 1 कसई, 5 पलास, 7 बबूल , 7 बेर, 1 महुआ.
0.170 1 आंजन, 1 बबूल , 3 पलास , 3 बेर, 1 कसई.
0.430
1011/6
4 आम, 3 बबूल , 10 पलास, 1 गुरार, 1 जामुन.
1011/8
0.160 2 आजन, 6 पलास , 3 बेर. 1011/9
0.190 1 कुआ 13 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा , रिंग वाला 1 गुरार, 7 पलास , 2 कसई, 1 कीन्ही, 1 आजन. 1011/7
0.880 1 जामुन, 10 पलास , 2 बेर, 4 बबूल, 3 महुआ.
0.290 2अंजन, 2 बेर.
0.030 निल.
1011/12
1.600
1013
1 गुरार, 20 पलास, 8 बबूल 4 बेर, 2 बॉस, 1 आम.
0.980
1016
3 महुआ, 6 पलास.
1017/1
1.270 2 आम, 1 महुआ, 3 आंजन, 30 पलास, 1 चिरौंजी.
0.240
1017/2
1 आम , 7 पलास .
1.230
1018/1
3 आम , 1 महुआ, 55 पलास , 1 सेमर, 1 बेर, 2 बॉस , 4 बबूल.
1.220
1018/2
54 पलास , 2 बबूल , 1 चिरौंजी, 1 आम, 1 महुआ.
1.800
1019/1
1 कुआ 30 फीट गहरा 10 फीट चौड़ा पत्थर 49 पलास , 8 बबूल , 1 आंजन.
1.330
1019/2
10 पलास , 1 बबूल.
770+771 0.260
771
1 आम , 2 पलास . 2 आंजन.
803/1
0.240 निल.
804/2
0.790 1 साज, 2 पलास .
0.650 निल.
804/1
0.350 निल.
803/3
0.430 निल.
803/2
91.020
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है .
1831
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
क्र. 3224- कलेक्टर - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - बरघाट
(ग ) ग्राम-साल्हेकला
(घ) क्षेत्रफल-67.210 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
वृक्ष, मकान, कुंआ,
तालाब अन्य विवरण भूमि ( हेक्टर में )
अशासकीय
(3)
(2)
(1)
0.610
635
5 महुआ, 1 आम, 2 बीजा,
8 सागौन, 15 आंजन, 35 कसई, 4 बहेड़ा, 3 हर्रा , 80 पलाश , 15 बेर, 3 नीम, 1 कुंआ.
0.200
636
1 आम .
0.340
640/1
2 महुआ, 35 पलाश, 1 बहेड़ा, 4 साज.
0.200 20 पलाश, 4 बांस भिर्रा 637
0.200
638/1
0.340
15 पलाश
640/2
0.570
639
10 पलाश , 2 महुआ, 2 इमली, 2आंजन, 1 कुंआ. 638/2
2 पलाश , 1 बबूल 0.430
638/4
10 पलाश, 1 नीम, 3 बांस र्भिरा 638/3
641/1
2.040 2 इमली, 1 आंजन, 60 पलाश, 1 कुंआ.
0.320
641/2
43 पलाश, 2 बेर, 1 कसई 642
1.050 1 बहेड़ा
1.050
643
5 पलाश
1.050
644
13 आम , 4 पलाश 0.900
645
10 पलाश, 2 बबूल
10 पलाश
0.900
647
0.350
648/1
1 पलाश , 7 बबूल 648/2
0.400
8 पलाश, 2 बबूल (1)
(3)
(2)
0.400
648/3
10 पलाश, 1 बबूल 1.980
649
1 कुँआ, 1 आम, 10 पलाश 650/1
0.180
11 आम
0.660
734/6
1 नीम, 10 पलाश
650/2
0.170
11 आम
0.090
734/1
0.100
652
0.720
3 पलाश
659
1.320
653
2.730
658
1 कुंआ, 1 जामुन , 2 महुआ, 1 अजान, 21 पलाश, 1 बबूल, 1 कीन्ही.
1.150
656
आंजन 1 ,
670
1.640 1 कुँआ, 1 आम , 22 पलाश 0.590
657
1 कुंआ, 1 जामुन, 1 महुआ,
1 छींद
660
0.690
0.560
661
2 बबूल
0.690
662
5 पलाश , 1 बबूल , 1 आंजन 0.130
665
0.570
663
2 बबूल , 7 पलाश 0.070
664
666
0.750 02 कुंआ, 1 मकान , 3 आम,
2 जामुन , 1 कंजी, 6 आंजन,
22 पलाश, 8 बेर, 2 बबूल , 4 बांस, 3 मवई, 10 जामुन,
2 महुआ, 4 इमली.
667
1.650 4 ऑम, 4 बिही , 11 आंजन ,
1 गुरार, 5 पलाश , 13 कसई,
3 नीम, 7 बांस , 11 बेर.
668
1.430 1 कुंआ, 6 आम, 16 महुआ,
2 जामुन, 12 कसई, 6 नीम , 3 बबूल , 15 बांस, 2 बेर , 1 सेमर, 90 पलाश , 2 साज,
1 कीही, 1 आंजन.
669
0.810 1 कुंआ , 2 जामुन, 2 आंजन, 4 बबूल , 20 पलाश, बांस र्भिरा 2.
1.040
671
1 कुंआ
1.700
672
1 कुंआ, 1 सागौन, 2 कसई, पलाश 3 .
1.020
675
689/1
0.550
676/1
0.940
1 कुंआ 1832
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2)
(3)
(1)
0.300
676/2
676/3
0.150
677/3
0.160
0.150
677/1
0.110
690/1
0.320
677/2
1 कुंआं
0.120
690/2
0.090
677/4
690/4
0.420
0.090
677/5
0.250
677/6
677/7
0.090
677/9
0.100
0.080
677/11
0.090
677/13
677/14
0.090
677/8
0.090
0.220
690/3
0.080
677/10
682/3
0.170
10 बबूल, 10 पलाश
1 बेर
0.130
685/1
677/12
0.080
677/15
0.090
682/8
3 पलाश
0.180
685/5
0.130
682/2
0.180 5 पलाश , 5 बबूल, 1 कुंआ 682/4
0.140
682/7
0.120
0.100
685/2
682/5
0.340
20 पलाश , 1 बबूल 685/4
0.120
682/1
0.190 1 सागौन, 3 पलाश, 2 बबूल,
1 बेर, 1 कुंआ.
682/6
0.340
685/3
0.130
1 बांस
678
0.360 30 पलाश, 3 अंजन, 1 बबूल 1 0.470
691
0.830
679
1 आम, 1 महुआ, 5 आंजन, 10 पलाश , 2 बेर, 1 सागौन .
680
0.660 1 आम , 4 आंजन , 1 नीम ,
17 पलाश , 1 बेर.
0.960
681
1 आम , 50 पलाश, 4 बबूल,
5 बेर.
0.230
686
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
0.200
687
688
0.550
0.650
692/1
30 पलाश
0.030
692/2
9 पलाश
693
0.760
40 पलाश
0.580
694/1
62पलाश
694/2
0.200
40 पलाश
0.760
695
40 पलाश
734/5
0.080
6 पलाश
697
0.620
1 साजा, 3 कसई , 52 पलाश, 7 महुआ , चार 1 , बेर 10 , लेडिया 5 .
698/1
2.810 10 महुआ, 10 साजा, 20 कसई , 55 पलाश, आम 8 , कसई 12 , बेर 4 , लेडिया 1 , जामुन चार 6 , आजन 8 , चिचुनार 2. 699/1
0.450
0.050
698/2
5 कसई , 5 पलाश , 5 महुआ, 1 आम , 10 कसई , 2 बेर.
0.130
699/2
0.280
699/3
5 कसई, 50 पलाश 700/3
15 पलाश
1.070
700/2
700/1
1 लेडिया , 2 आम , 3 महुआ,
2 बीजा, 3 आजन , 20 साजा, 10 कसई, 2 धामन, 3 जेवन , 1 बहेडा, 1 बेर, 1 कुंआ.
701
0.260
1 जामुन, 2 कसई, 15 पलाश, 2 महुआ.
706
0.290
703
0.290 1 कुंआ, 30 पलाश 0.660
704
705
0.970 1 कुंआ, 22 पलाश, 1 बेर 0.770
710
0.750
711
1 कुंआ, 15 पलाश, 4 बेर,
1 बांस .
712
0.800
10 पलाश
713/1
0.510 25 पलाश, 2 लेडिया 713/2
0.520
20 पलाश , 1 बड़, 1 बबूल, 1 हीवर.
714
0.700 1 हर्रा, 30 पलाश 715
0.650 1 महुआ, 20 पलाश , 1 आंजन.
1833
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(3)
(1)
(2)
717
0.480
14 पलाश
0.280
718
1 महुआ, 2 हर्रा, 20 पलाश ,
1 तालाब .
0.710
15 पलाश
719
720
20 पलाश
0.670
0.730
5 पलाश
721
722
0.680 3 महुआ , 1 हर्रा
0.350
631
1 लिपटन, 5 पलाश , 1 छींद
16 पलाश
0.350
734/2
0.160
734/3
4 पलाश, 1 महुआ 741/11
5 महुआ, 3 आम , 2 जामुन, 4 बीजा, 8 साज , 12 कसई , 1.390 2 लेडिया, 2 हर्रा , 4 आजन , 1 कुंआ.
741/2
5 चिरोंजी, 3 रोहन, 40 पलाश, 8 लेडिया.
0.700
709
1 महुआ , 3 आंजन, 8 पलाश , 2 लेडिया.
67.120
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 3225 - कलेक्टर - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- बरघाट
(ग ) ग्राम- साल्हेकला
(घ) क्षेत्रफल-7.490 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा वृक्ष, मकान, कुंआ,
तालाब अन्य विवरण भूमि ( हेक्टर में )
अशासकीय
(3)
(1)
(2)
0.560
2 पलाश
734/1
(3)
(2)
(1)
0.210
734/2
1 कुंआ, 1 मकान, 2 पलाश 760
0.760 3 पलाश , 2 बेर
0.180
762/1
1 कुंआ, 1 मकान, 2 पलाश 0.200
2 पलाश
762/3
0.200
762/2
1 मकान, 1 कुंआ
0.400
762/4
1 कुंआ , 1 मकान, 2 बेर
1 पलाश
0.190
820
0.120
829
1 पलाश, 1 बेर, 1 बबूल 0.440
818
6 पलाश , 2 बेर, 1 बहेडा 0.020
817/1
817/4
1 पलाश
0.010
817/7
0.030 2 पलाश , 1 बेर
0.170
817/3
0.420
817/2
13 बेर, 9 महुआ, 1 आम,
1 कसई.
0.140
817/5
0.140
821
0.270
824
12 पलाश , 2 कसई , 5 बेर, 1 कीन्ही.
814
0.350 2 आम, 6 इमली, 3 महुआ, 2 जामुन, 6 कसई, 13 पलाश , 4 बांस, 2 बहेडा.
815
0.150 2 महुआ, 6 बेर , 1 बबूल,
5 पलाश, 5 कसई.
0.500
816
2 बेर, 1 बबूल, 12 पलाश 0.240
809
3 महुआ , 3 लेडिया , 2 बबूल, 2 बांस, 2 पलाश .
0.500
810
1 बबूल, 3 पलाश , 1 सीवन , 1.आम.
0.800
805/3
805/6
0.080
4 पलाश
0.260
813/1
6 बबूल, 8 पलाश, 3 बांस, 4 कसई, 4 बेर.
826
0.150 2 जामुन , 5 पलाश , 2 बेर, 1 महुआ, 4 बांस, 3 कसई.
योग . 7.490
(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 3226- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 1834
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- रा.नि.मं. , बरघाट
( ग ) ग्राम- साल्हेखुर्द, प.ह.नं. - 21 /65 , ब.नं. 563 (घ) क्षेत्रफल-4.55 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा वृक्ष, मकान, कुंआ,
तालाब अन्य विवरण भूमि ( हेक्टर में )
खसरा नं. अशासकीय
(2)
(3)
(1)
0.190
1 जामुन, 10 पलाश , 8 पाडर 182 180
0.490 1 कुंआ , 1 महुआ, 2 जामुन,
1 गुरार, 1 बबूल , 10 पलाश.
179
0.150
1 आम, 3 पलाश, 1 बबूल 175
0.080
0.220
540
1 आम
178
0.080
1 आम
177
0.050
543
0.110
176
0.070 1 पलाश, 1 बेर, 1 कुंआ 545
0.150 1 कुंआ 6× 8 फीट है ईंट 172
0.180 1 पलाश , 1 सेमर
0.240
171
3 पलाश , 2 बेर
544
0.420 1 कुंआ , 1 आम, 3 पालस, 2 बेर 0.300
168
1 कुंआ, 1 बबूल
0.100
547
1 कुंआ
0.070
549/1 , 549/2
186/2
0.550 1 कुंआ, 19 पलाश, 4 बेर 186/3
0.550 1 जामुन , 14 पलाश , 4 बेर,
6 आंजन , 6 बांस , 1 कुंआ. 186/4
3 आम , 2 जामुन, 11 पलाश 0.550 4.550
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है काचनामंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय/भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 3227 - कलेक्टर - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- बरघाट
(ग ) ग्राम- निवारी
(घ) क्षेत्रफल-70.350 हेक्टेयर .
वृक्ष, मकान, कुंआ,
तालाब अन्य विवरण अर्जित रकबा भूमि ( हेक्टर में ) (2)
खसरा नं. अशासकीय (1)
(3)
13
0.070
4 पलाश
6/1
0.230
2 बबूल
11/2
0.430
5 बबूल, 15 पलाश 0.440
6/2
0.350
8, 18/3
1 कुंआ, 2 बिही , 3 जामुन, 1 बबूल , 4 पलाश.
0.240
7
4 बबूल, 1 पलाश 9
1.220 7 पलाश, 1 बेर, 10 बबूल,
3 कीन्ही, 1 जामुन .
0.430 37 फलाश , 1 बेर 12
0.930
30 पलाश
0.070
14/1
4 पलाश
14/2
0.030
3 पलाश
14/3
0.030
2 पलाश
0.900
15
8 बबूल , 1 पलाश 0.200
16/2
4 बबूल
16/1
1.100 5 बबूल, 1 बेर
17/2
0.180
2 बबूल, 3 पलाश 17/3
0.190
1 पलाश , 2 बबूल 136
0.700 3 आम, 14 कसई , 2 नीम ,
2 आंजन, 15 पलाश, 1 बांस भिर्रा , 1 जामुन , 4 सागौन.
0.890
139/4
25 पलाश, 05 बेर , 17 सागोन, 09 कसंई , 1 सावर, 5 मुंडर, 2नीम.
134/1
0.100 1835
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(3)
(1)
(2)
0.120
139/1
139/5
0.190 3 पलाश , 2 बेर
0.070
134/2
0.540
139/3
34 पलाश , 10 बेर , 14 सागौन,
4 मुंडर, 2 नीम , 11 कसई , 1 किन्ही, 1 आम.
0.410
139/2
30 पलाश 2 मुंडर, 1 कीन्ही, 5 कसई, 1 नीम.
0.470
17/4
1 बबूल
0.230
18/1 , 18/2
6 बबूल
0.900
98/1
3 आम, 2 महुआ, 1 जामुन , 5 कसई, 1 आंजन, 1 गुरार, 45 पलाश, 18 बेर, 1 इमली, 1 पीपल.
117/2
0.420 2 आम, 1 महुआ, 1 सागोन, 13 कसई, 20 पलाश , 1 बबूल, 5 बेर, 1 जामुन , 1 नीम, 1 गुरार.
0.600
98/4
2 आम , 2 महुआ , 5 कसई, 37 पलाश, 4 बेर , 1 चार, 1 जामुन, 2 साजा.
0.230
137
3 गुरार , 7 पलाश, 1 बेर 0.260
73/1 , 73/2
0.400
74/1
7 बबूल
0.140
74/2
1 बबूल , 2 पलाश 0.250
75
9 बबूल, 4 पलाश , 1 बेर 77/1
0.300 4 पलाश , 1 बबूल 2 बेर 0.110
77/3
2 बेर, 1 बबूल
0.200
707/5
1.050
78
2 सागोन, 10 पलाश , 3 बबूल , 10बेर, 2 जामुन.
133
0.200 1 जामुन, 1 आम , 1 नीम , 30 पलाश, 8 बेर.
1.000
25 पलाश
85/2
1.000
22 पलाश
85/3 , 85/4
1.000
85/5
50 पलाश, 2 बबूल 1.000
85/6
60 पलाश , 2 बबूल , 3 बेर 1.000
85/7
1 जामुन, 10 पलाश, 1 बबूल 0.320
85/8
1.000
85/9
1.000
85/10
27 पलाश , 03 बेर 1.000
85/11
5 पलाश , 1 लेडिया, 1 बेर 2.000
85/12
8 बबूल
0.250
68/2
20 पलाश , 7 बबूल 0.090
1 पलाश
68/3
(2)
(3)
(1)
0.180
64
1 कुंआ, 3 महुआ, 5 कसई, 2 नीम, 10 पलाश.
1.750
163/2
1 कोसम, 4 हर्रा , 240 पलाश 108
0.570 28 सागौन, 30 पलाश , 1 बबूल , 1 हर्रा , 1 जामुन, 6 लेडिया.
4 पलाश
1.780
154/2
0.610
160
2 आम, 2 आंजन, 10 पलाश, 2 बेर, 1 कसई.
0.500
162
2 महुआ, 3 जामुन , 4 आम , 1 बबूल , 3 हर्रा, 20 पलाश, 1 लेडिया, 8 आजन.
0.620
161
3 महुआ, 2 बेर , 2 पीपल, 4 पलाश , 1 बांस, 1 आम, 1 नीम.
0.700
159
10 बेर, 2 मवई, 8 आंजन. 1 आम, 1 जामुन, 12 पलाश, 0.370
158
10 इमली, 7 आम, 2 जामून, 3 महुआ, 2 कसी, 20 पलाश , 2 हर्रा.
0.620
20 पलाश
157/1
157/2
0.690
20 पलाश
4 पलाश
151
1.220
4.980
164
4 पलाश, 2 बेर
0.240
140/1
1 आम , 7 कसई, 1 गुरार, 25 पलाश, 16 बेर, 3 बांस , 1 चार चिरोंजी , 3 मुंडर. 140/2
0.860 2 आम, 1 जामुन, 8 सागौन, 50 कसई, 20 बेर, 4 हर्रा, 2 नीम, 100 पलाश , 3 बांस , 3 पाडर, 2 महुआ.
1.190
140/3
2 आम, 10 सीवन, 50 कसई, 5 गुरार, 3 मूंडर , 2 रोहन, 2 नीम, 27 बेर, 90 पलाश, 4चार, 2 महुआ.
0.270
5 पलाश
90/1
10 पलाश
0.270
90/2
0.270
90/3
1 कुंआ , 1 हर्रा , 12 पलाश 0.860
91
2 बेर, 8 पलाश
0.810
92
20 आम, 3 बिही , 2 महुआ, 25 शीशम, 3 सागौन, 7 आंजन,
1 गुरार, 10 कसई, 10 गराडी, 4 नीम, 4 लिपटन, 10 पलाश, 1 बांस , 7 बेर , 4 अनार , 10 बबूल , 1 साजा.
1836
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2)
(3)
(1)
0.900
93
5 जामुन , 6 महुआ, 5 आम , 2 सागौन, 15 आंजन , 5 कसई, 4 नीम, 22 पलाश , 4 बबूल, 3 बांस, 3 मेंडर, 1 तेंदू, 5 बेर .
94
0.980
1 कुंआ, 1 मकान, 4 आम, 1 सागौन , 5 कसई, 5 आंजन, 100 पलाश, 12 बेर, 3 बांस.
0.950
95
1 कुंआ, 3 जामुन , 6 सीवन, 5 आंजन, 60 पलाश , 6 बबूल , 15 बेर.
0.850
96
1 कुंआ , 2 शीशम , 5 कसई, 1 हर्रा, 48 पलाश, 3 बेर , 1 बबूल, 20 आंजन.
165
0.720 10 आम, 5 कसई, 10 पलाश, 3 बेर.
97
0.390
1 आम , 1 जामुन, 36 पलाश, 2 बेर, 6 कसई, 1 उमर, 1 कुंआ.
0.900
98/2
4 महुआ, 2 जामुन, 6 कसई, 2 हर्रा, 2 गुरार, 38 पलाश, 20 बेर, 2 पाडर, 2 सागौन , 2 पीपल , 2 चार.
117/1
0.420 7 आम, 2 कसई , 10 पलाश , 1 सागौन, 3 बेर.
98/3
1.200 1 आम, 1 महुआ, 9 कसई , 2 हर्रा , 55 पलाश , 1 साजा, 2 पीपल, 1 चिरौंजी , 2 बांस , 1 नीम, 5 बेर.
0.820
99
1 कुंआ, 1 मकान, 24 आम, 3 देशी आम, 4 महुआ, 5 कसई , 2 नीम, 6 सागौन , 4 आजन , 1 गराडी, 6 सीवन, 12 बांस, 1 बेर, 25 पलाश , 2 आंवला, 2 लेडिया, 3 चिचवा.
100
0.130 1 जामुन, 2 महुआ, 3 आंजन, 10 कसई , 20 पलाश , 6 बेर .
0.600
113/2
1 आम , 1 सागौन, 13 पलाश , 2जामुन.
135
0.350 1 कुंआ पक्का, 2 आम , 3 महुआ, 12 सागौन , 10 पलाश, 4 बेर, 3 पाडर, 1 हर्रा .
101/2
0.240 30 पलाश , 2 बेर (2)
(1)
(3)
111/2
1.570 1 जामुन , 2 गुरार, 5 आंजन, 1 हर्रा, 3 नीम, 4 साजा, 3 सीवन, 1 कसई, 1 धवा, 2 लेडिया, 2 पाडर , 20 सागौन , 11 महुआ, 32 पलास , 3 कंरजी , 7 बबूल , 12 बेर, 10 कसई, 1 पीपल, 1 आम.
113/6
0.250
0.250
113/5
101/3
0.520
1 महुआ, 2 पलाश 6 पलाश , 1 बबूल, 3 आंजन 2 सागौन, 2 कसई, 7 सीवन, 2 हर्रा , 1 नीम , 2 पलाश , 2 पाडर, 15 लेडिया, 5 आम, 4 बेर , 5 महुआ , 1 साजा. 105/1
0.890 4 महुआ, 3 आम, 1 इमली , 1 जामुन, 4 सागौन, 30 पलाश, 10 हर्रा, 1 आंजन, 15 कसई , 5 बेर.
0.330
111/3
0.160
113/3
5 कसई, 10 पलाश , 3 बेर 2 महुआ, 1 सागौन , 4 कसई, 10 पलाश , 5 बेर.
109/1
0.240 6 सागौन, 1 आंजन , 5 लेडिया, 12 पलाश , 3 बेर, 1 बांस , 2 सीवन.
105/2
0.440
107/4
0.170
4 महुआ, 2 आम , 1 जामुन , 3 सागौन, 20 पलास , 1 बबूल , 2 आंजन , 10 कसई, 4 बेर. 1 बेर, 1 पलास
0.160
105/3
2 मुहआ, 2 आम, 1 आजन , 1 जामुन, 1 सागौन, 20 पलास , 5 कसई.
0.840
102
1 कुंआ, 25 पलास , 4 महानीम , 3 बेर.
104
0.210 1 महुआ, 2 जामुन , 10 सीवन, 8 कसई, 5 पलास , 1 बबूल, 2 चिचवा, 8 बेर, 2 आजन.
1.120
107/1
1 कुंआ, 1 महुआ, 1 आम , 2 जामुन, 2 सागौन, 8 आंजन, 6 कसई, 1 सीवन , 1 कीन्ही, 2 बहेडा, 1 हर्रा , 2 बबूल, 2 बेर , 30 पलास, 1 बांस.
106
0.240 2 सागौन, 10 पलास 1837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
0.230
109/2
10 लेडिया, 5 पलास, 10 कसई 107/3
0.130 3 बेर, 5 पलास
0.070
107/2
1 आम , 9 सागौन, 9 कसई, 2 हर्रा, 2 पलास .
0.200
107/5
10 पलास , 1 आम , 5 बेर 0.950
112 1 कुंआ , 8 आम, 11 महुआ , 4 जामुन, 28 सागौन, 32 कसई , 1 गूलहर, 80 पलास , 18 बेर, 6 बॉस , 4 बबूल , 1 चिचवा , 1 सिलवट, 5 नीम.
0.510
114
3 महुआ, 1 आम, 1 जामुन, 9 कसई , 7 पलास , 6 बेर .
115
0.060
1.130
116
6 महुआ, 3 आम, 1 जामुन, 1 सागौन , 2 बीजा, 5 कसई, 8 आजन, 2 सीवन , 4 नीम, 34 पलास, 1 पाडर, 20 बेर, 1 तेंदू.
0.350
118
1 कुंआ, 16 पलास 0.050
1 बेर
119
120
0.430 1 आम , 2 महुआ, 10 पलास , 10 आंजन, 4 बेर, 2 बबूल.
121
0.520 1 आम , 4 कसई, 1 बहेडा, 10 पलास .
1.900
101/1
1 आम, 3 जामुन , 7 कसई , 9 नीम, 1 हर्रा, 2 कंजई, 22 पलास , 1 बेर, 2 पीपल, 2 बहेडा, 11 सीवन, 4 महुआ, 3 बबूल.
0.170
0.800
113/1
9 मुहआ, 2 इमली, 03 सागौन, 10 कसई, 1 साजा, 35 पलास , 2 पाडर, 1 मवई , 4 बेर, 2 कीन्ही.
0.200
113/4
1 जामुन, 1 नीम, 4 उमर योग 70.350
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 6 मई 2013
प्र. क्र. 7- अ. - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-4466.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग ) नगर/ग्राम- करपा , पटवारी हल्का नं. 41 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.541 हेक्टेयर
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.020
72
0.348
606
0.186
609
607/1
0.101
607/2
0.101
0.120
615/2
608
0.122
0.093
613/1
0.093
613/2
0.050
621/2
0.360
621/3
0.405
657/1
0.320
629
0.150
628/1
0.150
628/4
0.210
628/2
0.060
628/6
0.020
733/1
0.110
733/2 1838
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2)
(1)
0.100
734/3
0.080
573
0.180
579/1
0.110
605
0.070
579/5
0.375
621/4
0.040
583/2
0.050
579/4
0.343
614/1
0.217
586/2
0.050
579/2
0.050
579/3
0.200
628/3
0.260
628/5
0.050
621/5
485
0.085
0.024
484/3
0.028
484/1
0.056
484/2
0.024
484/5
0.024
484/4
0.306
630/1
0.130
630/2
0.160
630/3
0.110
630/4
0.180
631/2
0.220
615/3
योग : 6.541
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- करपा जलाशय बॉध एवं नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जासकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 7 मई 2013
प्र. क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- हटा
(ग) नगर/ग्राम- निवाई माफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.35 हेक्टेयर एवं मकान 15.
खसरा नंबर
में से
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.18
273
0.14
301/1 में से
0.12
303/1 में से
462/3 में से
0.03
0.60
301/3 में से
0.26
302
योग : 1.35 मकान-15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय निर्माण में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 8 मई 2013
क्र. 08- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ ग्राम - जियाजीपुर
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.50 हेक्टर.
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
0.540
230
0.09 212
0.420
0.05
0.430
0.03 213
0.190
211
0.12
0.440
210
0.01
1.610
214
0.08 215
1.400
0.12
योग .. 0.50 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6 - एल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1839
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
क्र. 09-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ ग्राम - कमलापुर
( घ) कुल क्षेत्रफल-0.36 हेक्टर.
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
1.37
53
0.09 41
0.07
0.61
0.93
0.12 40
0.25
39
0.07 38
1.14
0.01
योग .. 0.36 ( 2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6- एल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 10- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील-गोहद 1840
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(ग ) नगर/ ग्राम - रामपुरा
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.71 हेक्टर .
सर्वे नंबर कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
0.76
0.01 550
0.12 548
0.79
0.11
1.23
540
0.32
0.11 538
0.13 537
1.22
0.82
0.04 469
0.87
0.09 484
0.79
0.09 485
0.80
0.01 483
योग . 0.71 (2 ) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 5- एल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 11 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ ग्राम - रवरौआ
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.38 हेक्टर.
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) (3) (1)
(2)
0.04
0.540
2469
0.03
0.540
2468
0.01
0.420
2400
0.14
0.190
2465
0.440
0.12 2464
0.04 2426
योग ..0.38 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6 एल निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 12- अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ग्राम - आलोरी
(घ ) कुल क्षेत्रफल-2.08 हेक्टर.
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(3) (1)
(2)
0.65
0.01 2165
0.86
0.09 2164
2.41
0.24 2172
0.19 2160
1.32
0.17
0.01 2159
0.05 2158
0.56
0.07 2157
0.61
0.10
0.01 2156
0.19
1.78
2155
0.18 2129
1.32
0.09
1.30
2124
0.09 2123
0.69
0.12 2122
0.88
0.08 2010
0.68
0.08
1.18
2009
1.28
0.06 2008
0.73
0.08 2007
0.06 2005
0.47
0.05 2006
0.47
0.13 2004
1.25
0.01 2021
0.99
0.11
0.86
2022
0.08 2024
1.30
2.08
योग ..
(2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6-एल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013
क्र. 3384-- दस - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अनूपपुर
(ख) तहसील- जैतहरी
(ग ) ग्राम- कदमसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.337 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.075
1091
1189
0.072
0.075
1094
925/1
0.024
1089/2
0.011
0.017
914/1
0.060
925/3/1
0.031
922/1
0.060
923/1 ग
0.096
875/1
875/2
0.035
872/1
0.042
0.194
872/2
0.060
871/1
927/2
0.012
0.032
920
0.036
912
0.075
870/2
0.178
870/1
793
0.030
0.120
792
787
0.051
786
0.095
927
0.032
(2)
(1)
0.026
919/1
0.040
916
0.014
914/2
0.001
913
899
0.018
0.018
897
0.016
898
895
0.048
888
0.016
1176
0.102
योग 1.337
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन - छिरहाटोला जलाशय नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जैतहरी , जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 3386 - दस - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अनूपपुर
(ख ) तहसील- अनूपपुर
(ग) ग्राम-पाली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.549 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नं.
(हे. में)
(2)
(1)
54/1
0.121
56/1
0.008
0.008
56/2
66/1
0.016
66/2
0.016
66/4
0.016
140
0.048
143
0.016
186/1ख
0.112 1842
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2)
(1)
0.016
64
0.028
141/2
144
0.144
0.549
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- पाली जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर, जिला- अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 3 मई 2013
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम-कंदेला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.371 हेक्टेयर.
भू-अर्जन खसरा विविरण से भूखण्डों की संख्या
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में) (2)
(1)
0.096
258/1
0.057
269
0.218
467/1
कुल रकबा . 0.371
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की सिंगारपुर वितरक नहर एवं एल 3 माइनर के भू- अर्जन हेतु. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 9 मई 2013
क्र. 371 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र.- 2- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- सनावद
(ग ) ग्राम-सनावद
(घ) क्षेत्रफल-0.504 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.446
573
574/1
0.058 योग.. 0.504
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम -21 की सब माईनर क्रमांक एस.एम.- 3 नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 10 मई 2013
नस्ती क्र. 75 - एल.ए. - 2011- भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-11- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि भाग 1 ]
1843
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- बिलाया
(घ ) अर्जित रकबा 1.66 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
6/1
0.03
6/2
0.29
6/3
0.05
4
0.12
9/1
0.10
10
0.11
13/2
0.06
14
0.60
15/1
0.30 कुल योग 1.66
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सनावद वितरण शाखा की उपशाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग सागर, दिनांक 14 मई 2013
क्र. क- 6595- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील - गढ़ाकोटा
(ग ) ग्राम- गढ़ाकोटा, प.ह.नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 204.92 वर्गमीटर.
खसरा नं.
रकबा (वर्गमीटर में)
(1)
(2)
354/1
204.85
250/1
0.07
योग .. 204.92
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन हेतु ग्राम गढ़ाकोटा खास की निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. -क- 6596 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- रहली
(ग) ग्राम- सहजपुरीखुर्द, प.ह.नं. 19
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.200 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
494
0.030
500/2
0.600
500/3
0.170
500/4
0.020
516
0.210 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
1844
(2)
(1)
0.100
515
500/1
0.230
0.050
514
1.200
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन बी.ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा सहजपुरीखुर्द स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क-6597- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- रहली
(ग ) ग्राम- पटनाककरी , प.ह.नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर .
खसरा
रकबा
(हे. में )
(2)
0.072
नं. (1) 118/1
योग .. 0.072
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बी.ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा पटनाककरी स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क-6598 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- रहली
(ग ) ग्राम- खमरिया , प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.996 हेक्टर .
रकबा
(हे. में)
(2)
खसरा नं. (1)
0.121
207/2
206
0.266
0.081
212/1
0.575
212/2
0.263
213
214
0.041
221
0.162
0.405
62
0.041
61/2
0.446
63/2
57/1
0.809
0.081
56
55
0.012
0.243
366/1
0.040
366/3
0.385
368/1
0.061
369
0.179
561/2
560/2
0.114
0.053
559
0.104
558
0.039
557
0.223
379/1
379/5
0.454
0.162
379/6
0.061
379/11
0.243
379/18
0.470
549
546
1.121
488/1
0.415
0.313
488/4
0.189
548/1 1845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.189
548/2
0.189
548/3
0.446
547
योग 8.996
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- बी. ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा खमरिया स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 6601 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- रहली
(ग) ग्राम- रहलीखास, प.ह.नं. 20
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.366 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नं.
(हे. में )
(2)
(1)
0.203
236/1
235/1
0.425
0.203
235/2
0.203
236/3
0.405
234
0.266
233
0.072
16/2
0.538
24/1
0.064
148/2
0.132
155
26/3
0.819
0.052
148/3
0.072
148/6
0.048
148/7
145
0.234
0.152
146
144/1
0.072
163/1
0.088
(2)
(1)
163/3
0.176
0.008
181/6
190
0.108
0.010
182/2
0.008
182/3
0.008
182/4
योग .. 4.366
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन बी.ओ.टी. , एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा रहलीखास स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 6599 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बण्डा
(ग) नगर/ ग्राम- सेसई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.91 हेक्टर.
भू- अर्जन प्रकरण ग्राम सेसई पटवारी हल्का नं. 2 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहरोल खसरा
रकबा
नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.19
848
227/14
0.80
847
1.92
836
0.71
0.50
833
834
0.47
830
0.49
0.26+0.19
829/828
812
0.14
0.93
825
0.21
115 1846
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2) (1)
0.09 826
0.05 157
2.0 808/2
0.66 809
810
0.56 814
0.36 822
0.04
0.27 158
815
0.33 161
0.93 162
0.14 816
0.34
1.33 191
817
0.57 188
0.19 189
0.47 210
0.61 818/1
0.72
1.42 819
818/2
0.24 820
0.41 811
0.30 163
0.09
0.57 164
150
0.11 146
0.21 155
0.21 147
0.26 148
0.07 149
0.81 159
0.29 160
0.21 165
0.55 199/1
0.76 199/2
1.13 190
0.10 205
0.17 206
1.05
0.53 821
822
0.05 156
0.31
0.27 207
0.20 211
(2)
(1)
227/15
0.80
474
0.22
475
0.33
476
0.40
802
0.35
804
0.88
805
1.42
845
1.27
851
0.24
852/2
0.10
852/1
0.11
योग .. 32.91
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का आवश्यकता है- नयाखेड़ा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. क- 6600 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बण्डा
(ग) नगर/ग्राम- नयाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 23.52 हेक्टर.
भू-अर्जन प्रकरण ग्राम नयाखेड़ा पटवारी हल्का नं. 2 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहरोल खसरा
रकबा
नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.22
19
21
0.63
0.05
83
37
0.13
34
0.27 1847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.49
22
0.26
33
1.02
23
0.55
30
1.00
85
0.13
88
0.22
48
0.47
25
0.03
53
0.89
72
0.85
31
0.07
40
0.01
52
0.65
66
1.24
93
0.10
27
32
0.22
0.16
46
0.30
35
1.16
42
0.66
47
0.06
49
67
0.12
0.61
73
0.42
50
2.00
81
2.64
92
0.51
38
0.65
82
0.93
65
0.48
57
0.54
39
0.06
55
0.01
51
0.75
63
87
0.25
0.23
70
1.41
18/1
0.07
18/2
योग .. 23.52
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नयाखेड़ा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यकालीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 6 मई 2013
पत्र क्र. 1116- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) ग्राम- पटरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.475 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.410
341/1क
0.008
287/1 क/5
0.016
287/ 1 क/2
328
0.016
177/2क
0.015
योग 0.465
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1848
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
रीवा , दिनांक 15 मई 2013
क्र. 1160- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- राजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.949 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1485
0.045
1509
0.045
1510
0.092
0.054
1511
1518
0.092
0.026
1519
1520
0.048
0.048
1521
0.230
1522
0.045
1558
0.154
1563
1570
0.0128
0.129
1571
0.319
1610
0.012
1618
0.140
1627
0.241
1629
1631
0.015
1639
0.078
0.039
1704
1705
0.039
0.045
1706
निल
मध्यप्रदेश शासन
योग .. 1.949
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 4 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1162 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- दुलहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.100 हेक्टेयर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1409
0.157
1422
0.168
0.008
1424
1425
0.070
0.101
1427
1428
0.011
1452
0.048
1453
0.008
0.038
1455
1456
0.011
1457
0.022
1458
0.008
0.034
1459
0.005
1460
1461
0.005
0.003
1462
1463
0.11 1849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.002
1464
0.019
1466
0.019
1467
0.011
1468
1473
0.004
1476
0.028
0.024
1477
0.274
1854
0.011
1856
निल
मध्यप्रदेश शासन
कुल योग .. 1.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 4 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1164- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- सगौना
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.247 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.302
12
0.136
13
0.129
45
0.129
46
0.078
49
0.024
124
0.124
127
(2)
(1)
0.017
128
129
0.049
0.042
130
132
0.177
0.040
133
निल
मध्यप्रदेश
1.247 योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 2 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1166 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- बलहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.248 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.100
153
154
0.005
0.003
155
0.134
156
0.053
(शा.) 158
0.036
(शा. ) 159
160
0.059
0.059
161
0.036
192
0.006
193
0.053
(शा. ) 194
0.006
(शा. ) 195 1850
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
(2)
(1)
196
0.123
0.011
(शा.) 197
0.011
198
0.112
209
210
0.148
0.010
211
0.095
(शा. ) 214
0.048
215
0.042
(शा.) 216
0.042
(शा. ) 217
0.056
218
योग .. 0.910
मध्यप्रदेश शासन 0.338
महायोग 1.248
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 5 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना , दिनांक 16 मई, 2013
क्र. एफ.279- भू-अर्जन13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम-हरदुआ खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.025 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.025
55/1
0.025
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 279 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सड़वा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.045 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.045
183
निजी खाता भूमि योग 0.045
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 279- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 1851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- नामतारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.091 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.014
337/1
0.042
337/2
0.018
337/644/1 /ख
333/1
0.294
0.014
338
0.046
342
0.007
341
320
0.030
321/1
0.003
0.440
318
0.025
247
317
0.030
0.122
316
0.050
246/1/1
246/1/2
0.140
229
0.130
0.021
230/4
0.125
230/5
0.047
231/1
231/2
0.078
232/8
0.136
232/5
0.018
0.018
232/6
0.010
227/1
234/7
0.079
(2)
(1)
0.012
234/4/4
234/4/3
0.012
0.019
234/4/2
234/4/1
0.042
0.054
234/2
55/1
0.015
निजी खाता भूमि योग .. 2.091
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 279 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ग्राम- बिकरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.861 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
16
0.002
0.004
17
0.461
18
19
0.015
0.421
20/1
21/1
0.021
0.050
0.012
23
0.125
24/1
24/2
0.175 1852
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(1)
(2)
0.145
24/3
0.175
24/4
25/1
0.042
0.070
26
27
0.030
0.138
28
0.083
29
0.010
31
0.030
123/3
0.023
123/4/1 क
0.028
123/5/1/क
0.005
123/2/2
0.019
119/1
120/1
0.622
0.025
121/1/2
0.090
122/1
0.040
2.861
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 16 मई 2013
क्र. रीडर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- कृषि भूमि
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- थांदला
(ग) ग्राम -रामनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.38 हेक्टर .
अर्जित रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.10
81
0.35
82
0.11
98
0.50
101/1
101/2
0.32
1.38
योग .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-ग्राम रामनगर में भीमपुरा बैराज निर्माण हेतु अधिग्रहित होने से.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग थांदला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 133 - अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- कुटमी बंडोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर.
खसरा
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.010
8
निजी भूमि 9
निजी भूमि
0.330 0.340
कुल रकबा निजी भूमि
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इटॉय- मैहर मार्ग के कि. मी . 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 134- अ-82-2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: - लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक,
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- पिपरियादौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.580 हेक्टेयर.
खसरा
भूमिका प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.300
452
निजी भूमि
0.080
455/501
निजी भूमि
0.200
455/502
निजी भूमि
0.580
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इटॉय- मैहर मार्ग के कि. मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 135- अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- सुनवारी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.600 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.090
937
निजी भूमि
0.250
938
निजी भूमि
0.130
939/1
निजी भूमि
0.130
939/2
निजी भूमि
0.600
कुल रकवा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुनवारी- मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
1854
प्र. क्र. 136- अ- 82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- मुडवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1).
0.020
4550
निजी भूमि
0.020
4551
निजी भूमि 4558
0.190
निजी भूमि
0.230
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुनवारी - मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 137- अ -82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- मुडवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर .
खसरा
भूमिका प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.050
1942
निजी भूमि
0.060
4473
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.080
4474
निजी भूमि 4475
0.150
निजी भूमि
0.340
कुल रकवा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुनवारी- मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 10 मई 2013
प्र. क्र. 09-2012-13-अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ग्राम- घसारई
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.08
165
0.33
167/1/मिन -1
योग. 0.41
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा/ प्लान का विवरण - भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 20 मई 2013
क्र.- भू-अर्जन- प्र. क्र. 17-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ ग्राम- गरौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.175 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.310
648
0.015
449
450
0.050
0.180
325
0.060
319
0.050
320
0.030
321
0.090
322
0.060
346
317
0.330
योग .. 1.175
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) नगर/ग्राम- सौरका
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.277 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.070
1734
0.014
1733
1729
0.020
0.035
1728
1701
0.030
1700
0.035
0.060
1699
0.040
1696
0.060
1691
0.070
1684/2
0.030
1695
0.030
1694
0.060
1684/1
1683
0.030
1314
0.100
0.040
1313
1312
0.030
0.030
1311
0.020
1308
0.020
1309 1856
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(2) (1)
0.110 1268
0.105 1165
0.030 1174
1173
0.010 1172
0.100
0.030 1171
1169
0.050
0.080 1149
0.060 1148
0.015 1144
1064
0.100
0.030 1067
0.025 1068
0.015 1063
0.040 1146
372
0.040
0.030 370
0.030 350
0.040 351
349
0.025
0.025 348
0.010 347
0.030 390
0.040 391
0.030 324
0.010 323
0.040 393
0.025 397
0.010 398
0.005 399
0.020 400
0.020 401
0.040 402
0.008 405
406
0.005
(2)
(1)
0.050
194
0.020
193
192
0.030
0.060
191
0.010
195
योग 2.277
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ ग्राम- गोरा खास
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.625 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.055
920
0.015
916
0.015
928
927
0.050
0.030
929
0.030
932
0.025
931
0.130
924
0.100
923 1857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.030
922
0.130
921
0.015
933/3
0.625
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन- प्र. क्र. 21-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ग्राम- गोरा भाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.300 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.060
23/2
0.170
23/3/1
23/6
0.070 0.300
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र.- भू-अर्जन-प्र . क्र. 22-अ-89-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
( ग ) नगर/ग्राम-गोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.655 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.070
141/3
140/2
0.150
151
0.020
0.060
158
0.060
157
0.050
156
155
0.020
0.010
154
0.020
98
0.030
104
93
0.035
85
0.035
0.025
82
0.035
77
0.035
75
0.655
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1858
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2013
क्र. एफ 6-5-2009- चौवन- 1.- राज्य शासन, एतद्वारा , राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 12 पर अंकित सोंधिया जाति के संबंध में वर्तमान प्रावधान के स्थान पर, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97- चौवन -1 , दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के क्रमांक 12 में निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है : -
नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह
कैफियत (4)
परम्परागत व्यवसाय
(3)
क्र. (1)
(2)
12 ढीमर, भोई , कहार, केहरा, धीवर/ मल्लाह/नावड़ा/ तुराह, केवट ( कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम ) , कीर, ब्रितिया ( वृत्तिया ) सिंगराहा , जालारी , सोंधिया.
1. बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है .
मछली पकड़ना , पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना.
2. राजगढ़ , गुना, शाजापुर , उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, धार, इन्दौर, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में निवासरत सोंधिया जाति का परम्परागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन है, इसमें " सोंधिया राजपूत " शामिल नहीं होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 23 मई 2013
क्र. एफ. 3-12-2013 - बत्तीस.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक, सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-12-2013 - बत्तीस , दिनांक 4 फरवरी 2013 एवं 30 मार्च 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्रमांक
(3)
(1)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 19.996
1
(2) ग्वालियर स्वेज फार्म
299 मिन, 310 मिन, 312, 313 , 314 मिन, 315 मिन, 316 मिन, 317 मिन, 318 मिन, 319 322, 323 , 320, 321 , 324 , 325, 326 , 327 , 326/361 , 328, 328/362.
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) औद्योगिक विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5) कृषि ( सब्जी बाग )
कुल योग ..
19.996
2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत ग्वालियर विकास योजना- 2005 का भाग मान्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल , अवर सचिव.
1859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
राजस्वविभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 23 मई 2013
एफ क्र. 15-02-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-
अनुसूची
जिला : अशोकनगर तहसील: मुंगावली
अधिकार अभिलेख तैयार क्र.
ग्राम का नाम एवं
प.ह.नं.
करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
(3)
(1)
अधीक्षक, भू- अभिलेख , 01. 01. मूल ग्राम- बरवाह
(नियमित )
02. नवीन ग्राम- माधौपुर
प.ह.नं. 46.
जिला अशोकनगर.
जिला : अशोकनगर तहसील: ईसागढ़
01. मूल ग्राम-मामौन
02.
अधीक्षक, भू- अभिलेख , 02. नवीन ग्राम- आमोला (नियमित)
जिला अशोकनगर .
प.ह.नं. 49.
03. 01. मूल ग्राम- छपरा
02. नवीन ग्राम- बुडेरा
प.ह.नं. 40 .
04. 01. मूल ग्राम- ढाकोनी
02. नवीन ग्राम- डेलकावर
03. नवीन ग्राम- छत्तरपुर
प.ह.नं. 57.
जिलाः अशोकनगर तहसील : चन्देरी
अधीक्षक, भू-अभिलेख, 05. 01. मूल ग्राम- सुरैल
(नियमित)
02. नवीन ग्राम- नीमखेड़ा
जिला अशोकनगर.
प.ह.नं. 21 .
06. 01. मूल ग्राम- जारसल
02. नवीन ग्राम- चक्कजारसल
प.ह.नं. 40.
07. 01. मूल ग्राम- बडैरा
02. नवीन ग्राम- चक्क बडैरा
प.ह.नं. 09.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 मई 2013
क्र. एफ 15-02-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-02-2013 - सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal, the 23rd May 2013
F. No. 15-02-2013- Seven- 6.-In exereise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-
SCHEDULE
District : Ashoknagar Tahsil : Maungavali
S. No. Name of original village
Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)
(1)
(2)
01. 01. Org . Vill .-Barwah Superintendent of Land 02. New Vill .-Madhopur P.H.No. 46 .
Records ( permanent) , District-Ashoknagar.
Tahsil : Isagarh
District : Ashoknagar 02. 01. Org . Vill .-Mamon
02. New Vill .-Amola P.H.No.-49 .
Superintendent of Land Records (permanent) , District-Ashoknagar.
03. 01. Org . Vill .-Chapra
02. New Vill .- Budera P.H.No. 40 .
04. 01. Org . Vill .-Dhakoni
02. New Vill .-Delkavar
03. New Vill .-Chattarpur P.H.No.-57 .
Tahsil : Chanderi
District : Ashoknagar 05. 01. Org . Vill . Surel Superintendent of Land 02. New Vill . Neemkheda Records ( permanent) , P.H.No.-21 . District-Ashoknagar .
1860
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
(3)
(2)
(1)
06. 01. Org . Vill .-Jarsal Superintendent of Land 02. New Vill .-Jarsal Chhak Records (permanent ) , P.H.No.-40 .
District-Ashoknagar .
07. 01. Org . Vill .-Badera
02. New Vill .-Badera Chhak P.H.No.-09.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy .
भोपाल , दिनांक 23 मई 2013
एफ क्र. 15-03-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-
अनुसूची
जिला: बुरहानपुर तहसील: बुरहानपुर
क्र.
ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
(3)
(1)
अधीक्षक, भू- अभिलेख , 01. 01. मूल ग्राम- बिरोदा
02. नवीन ग्राम- भोलाना ( नियमित ) जिला बुरहानपुर.
प.ह.नं. 01 .
02. 01. मूल ग्राम- बोरगांवखुर्द
02. नवीन ग्राम- गारबर्डी प.ह.नं. 09 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 मई 2013
क्र. एफ 15-03-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-03-2013 - सात-6 , दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 23rd May 2013
F. No. 15-03-2013- Seven- 6 . In exereise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-
SCHEDULE
Tahsil : Burhanpur
District : Burhanpur S. No.
village Name of original
(2)
Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)
(1)
01. 01. Org . Vill .-Biroda 02. New Vill .-Bholana P.H.No.-01 .
Superintendent of Land Records (permanent) , District-Burhanpur.
02. 01. Org . Vill . Borgoan Khurd 02. New Vill .-Garbardi P.H.No.-09 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 23 मई 2013
एफ क्र. 15-04-2013 - सात 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-
अनुसूची
जिला: श्योपुर तहसील : श्योपुर
क्र.
ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(3)
(2)
(1)
अधीक्षक, भू-अभिलेख , 01. 01. मूल ग्राम- बगदिया
( नियमित ) जिला श्योपुर.
02. नवीन ग्राम- माधो का डेरा.
03. नवीन ग्राम- दीवानचंद का डेरा.
04. नवीन ग्राम- तिल्ली डेरा प.ह.नं. 04.
1861
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
02. 01. मूल ग्राम-मेवाड़ा अधीक्षक, भू- अभिलेख, 02. नवीन ग्राम- मेवाडा कछार ( नियमित ) जिला 03. नवीन ग्राम- भसुन्दर का श्योपुर. टपरा, प.ह.नं. 18.
03. 01. मूल ग्राम- गुरूनावदा
02. नवीन ग्राम- दौला का पुरा
03. नवीन ग्राम- रामवाड़ी प.ह.नं. 21 .
04. 01. मूल ग्राम- प्रेमसर
02. नवीन ग्राम- गांधीनगर प.ह.नं. 45.
जिला : श्योपुर तहसील : बड़ौदा
05. 01. मूल ग्राम- उतनवाड अधीक्षक, भू- अभिलेख, 02. नवीन ग्राम- कौथ ( नियमित ) जिला श्योपुर. प.ह.नं. 07.
06. 01. मूल ग्राम- बडोदिया बिन्दी
02. नवीन ग्राम-मण्डी प.ह.नं. 29.
07. 01. मूल ग्राम- रतोदन
02. नवीन ग्राम- हीरापुर प.ह.नं. 35.
तहसील : कराहल
जिला : श्योपुर 08. 01. मूल ग्राम- कलमीककरधा अधीक्षक, भू- अभिलेख,
(नियमित ) जिला श्योपुर.
02. नवीन ग्राम- ककरधा प.ह.नं. 13.
09. 01. मूल ग्राम-कैलोर
02. नवीन ग्राम- भोजका
03. नवीन ग्राम- केरका
04. नवीन ग्राम-सारसल्ला
05. नवीन ग्राम-सावडी प.ह.नं. 14.
जिलाः श्योपुर तहसील: विजयपुर
अधीक्षक, भू-अभिलेख, 10. 01. मूल ग्राम-किशनपुरा
02. नवीन ग्राम-पीपल- (नियमित) जिला श्योपुर.
बावडी प.ह.नं. 02 .
11. 01. मूल ग्राम-अगरा
02. नवीन ग्राम- मेधपुरा
03. नवीन ग्राम-जखौदा प.ह.नं. 04.
(1)
(2)
(3)
12. 01. मूल ग्राम- उमरीकलां अधीक्षक, भू- अभिलेख 02. नवीन ग्राम- किरवारा (नियमित) जिला श्योपुर प.ह.नं. 05.
13. 01. मूल ग्राम - बडोदाकला
02. नवीन ग्राम- माना का पुरा प.ह.नं. 11 .
14. 01. मूल ग्राम-विजयपुर
02. नवीन ग्राम- सिरथरियाकापुरा
03. नवीन ग्राम- मकना का पुरा प.ह.नं. 23.
15. 01. मूल ग्राम - दाउदपुरा
02. नवीन ग्राम- पांच्यापुरा
प.ह.नं. 37.
16. 01. मूल ग्राम- बुढेरा
02. नवीन ग्राम- ठेर का
पुरा प.ह.नं. 43 .
17. 01. मूल ग्राम-गसवानी
02. नवीन ग्राम- बीरमपुर प.ह.नं. 46.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 मई 2013
क्र. एफ 15-04-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-04-2013- सात-6 , दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal, the 23rd May 2013
F. No. 15-04-2013-Seven- 6.-In exereise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue 1862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:一
SCHEDULE
District : Sheopur Tahsil : Sheopur
S. No.
Designation of the Officer Name of original village
(2)
authorized to prepare record of rights (3)
(1)
01. 01. Org. Vill . Bagadiya
02. New Vill .-Madho ka dera .
Superintendent of Land Records ( permanent) , District Sheopur.
03. New Vill .-- Dewan Chand ka dera .
04. New Vill .-Tilli dera
P.H. No.-04 .
02. 01. Org . Vill .-Mewara
02. New Vill .-Mewara Kachhar.
03. New Vill .- Bhasundar ka tapara
P.H. No.- 18 .
03. 01. Org . Vill . Gurunawada
02. New Vill .-Dola ka pura
03. New Vill .- Ram wari
P.H. No.-21 .
04. 01. Org . Vill .-Premsar
02. New Vill .-Gandhi Nagar
P.H.No.-45 .
Tahsil : Baroda
District : Sheopur
Superintendent of Land 05. 01. Org. Vill .-Utanbad
02. New Vill.-Konth Records (permanent ) , P.H.O.-07.
District Sheopur.
06. 01. Org . Vill . Barodiya Bindi
02. New Vill .-Mandi
P.H.No.-29 .
07. 01. Org . Vill .-Ratodan
02. New Vill . Heerapur
P.H.No.-35 .
Tahsil : Karahal
District : Sheopur
Superintendent of Land 08. 01. Org . Vill .-Kalami
Kakardha .
Records (permanent) ,
District-Sheopur.
02. New Vill . Kakardha P.H. No.-13 .
(2)
(3)
(1)
09. 01 . Org. Vill .-Kelor Superintendent of Land 02. New. Vill.-Bhojka Records (permanent) , 03. New . Vill . Kerka District-Sheopur .
04 . New . Vill .-Sarsalla
05 . New . Vill . Sawari
P.H. No.- 14.
District : Sheopur Tahsil : Vijaypur
10. 01. Org . Vill.-Kishanpura Superintendent of
Land Records 02. New Vill.- Pepal babari P.H. No.-02 .
(permanent), District-Sheopur.
11. 01. Org . Vill .-Agara
02. New. Vill .-Meghapura
03 . New . Vill .-Jakhouda
P.H. No. 04 .
12. 01. Org . Vill .-Umari Kalan
02 . New . Vill . Kirawara
P.H. No.-05 .
13. 01. Org . Vill . Baroda kalan
02. New. Vill .-Mana ka pura P.H. No.-11 .
14. 01. Org .Vill .-Vijaypur
02. New . Vill . Sirthariya ka pura .
03. New Vill. Makana ka pura P.H. No.-23 .
15. 01. Org . Vill .-Daudpur
02. New. Vill .-Panchya pura P.H. No.-37 .
16. 01. Org . Vill .-Budhera
02. New . Vill .-Ther ka pura P.H. No. 43 .
17. 01. Org . Vill .-Gasawani
02. New. Vill . Birampur P.H.No. 46 .
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh ,
ASHOK GUPTA , Addl . Secy .
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013
क्र. A - 2090-दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 4 से 7 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 2092- दो- 2-18- ए-2009 .- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 2094-दो-2-14-2005.- श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. एस. बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. एस. बघेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 3417-दो- 3-420-80- भाग- दस.- श्री एस. के. जैन, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 159 दिवस ( एक सौ उनसठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897- इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6- 1-2012-नियम-चार, दिनांक 25-9-2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :-
गणना-पत्रक
1. श्री एस. के. जैन : 17-4-1982 सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम का नियुक्तिदिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2013
: 4 वर्ष 10 माह 3. नियुक्ति दिनांक 17-4-1982 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 26 वर्ष
5. कालम ( 3 ) में अंकित : 4×15=60 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15
दिन की दर से) .
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6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधिः हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) . 26-13-15-195 दिन.
: 255 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 96 दिन
8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
: 159दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897- इक्कीस- ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C- 3419-दो- 2-69-06 .- श्री कैलाश चन्द्र गर्ग, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ( निलम्बित ) मुख्यालय , ग्वालियर का निलम्बन उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के आदेश क्रमांक 914-सीजे-2-356, दिनांक 3 जनवरी 2013 द्वारा खण्डित होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 3421- दो-2-54-10.- श्री अशोक कुमार जैन, पूर्व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 7 दिसम्बर 2012 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 14 फरवरी 2011 से 7 दिसम्बर 2012 तक 21 माह की अवधि के लिये पात्रतानुसार 12 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 - इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.
क्र. C- 3423- दो- 2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 फरवरी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
से 7 मार्च 2013 तक दस दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवैतनिक अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्तों की पात्रता नहीं होगी.
क्र. C- 3427- दो- 2-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 26 फरवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 1 मई 2013
क्र. C- 3470- दो- 2-19-2008.- श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 30 मार्च से 10 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3472- दो-2-4-2013 .- श्री आर. के. जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 12 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के भाग 1 ]
पश्चात्में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3474- दो - 2-53-2009.- श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 30 मार्च से 4 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी . एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013
क्र. C- 3497-दो- 3-34-99 .- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 6 से 8 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3499- दो- 2-11-2012 .- श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 18 से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
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किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 से 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीमकगढ़ को टीमकगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 3501- दो-2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 20 से 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 3503- दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 27 फरवरी 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं
क्र. C- 3505-दो- 2-9-2011 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
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कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 3528-दो- 2-38-2011 .- श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 6 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 3 मई 2013
क्र. A- 2245-दो- 2-17-2012 .- श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 27 फरवरी से 6 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 2247-दो- 2-14-2005.- श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 13 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी . एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाता तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
[भाग 1 क्र. A- 2250- दो -2-18- ए- 2009.- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C - 3605-दो-2-34-2010.-श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 20 से 21 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जिला एवं 2013 तक क्र. C- 3607- दो- 2-38-2010 .- श्री राजीव दुबे , सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 1 से 6 अप्रैल छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. C- 3609- दो- 2-46-2010.-श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 3611-दो-2-53-2009- श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 25 मार्च 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भाग 1 ]
1867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मई 2013
अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम . पी . एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3613- दो-2-25-2012- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 6 से 9 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 7 मई 2013
क्र. C- 3698- दो - 2-14-2012.- श्री ए. जे . खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक छह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. C- 3700- दो- 3-47-2003 .- श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 24 से 27 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एन. खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 3702-दो- 2-35-2000.-श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 8 से 12 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13, 14 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3703-दो-3-47-2003- श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 30 मार्च से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . एन. खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 8 मई 2013
क्र. C- 3760-दो- 2-40-2009- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 8 से 9 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 3762-दो-2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 4 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
1868
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 3764-दो- 2-45-2011- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-3766-दो- 2-17-2012.- श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 17 से 22 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 3768- दो- 2-43-2011 .- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 2 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3770- दो- 2-53-2007.- श्री आर . के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 25 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013
क्र. C- 3425- दो-3-35-2011.- श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी . वर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013
क्र. C-3507-दो- 14-29-86 .- श्री किशोर पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2013 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 23 अप्रैल 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, भाग 1 ]
1869
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मई 2013
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013
क्र. 559-गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(3) (2)
1. श्री पवन कुमार शर्मा, चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से रिक्त पद पर.
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2013
क्र. 586- गोपनीय- 2013- दो- 2-33-57( भाग -11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
(1)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (2)
1. श्री जे . पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल .
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013
क्र. 541 -गोपनीय- 2013-दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस - ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक 40 ) दिनांक 6 अप्रैल 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (1)
(2)
(3) 1 सुश्री नमिता चौधरी
छिन्दवाड़ा न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 525 - गोपनीय-2013 , दिनांक 18 अप्रैल 2013 जहां तक इसका संबंध आदेश के सरल क्रमांक 18 में उल्लेखित सुश्री नमिता चौधरी के भिण्ड में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) के रूप में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.