मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 22 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2013- ज्येष्ठ 10 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2013
क्र. ई . - 5-743 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री एस . बी. सिंह, आयएएस. , कमिश्नर, भोपाल संभाग को दिनांक 26 अप्रैल से 4 मई 2013 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे, कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
1871
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कमिश्नर, भोपाल संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-747- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.
1872
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 अप्रैल एवं 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-876 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री तेजस्वी एस . नायक, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त आदेश के साथ दिनांक 19, 20 , 21 अप्रैल 2013 एवं दिनांक 28 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस . नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-800- आयएएस लीव- 5- एक. श्रीमती मधु खरे, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2013 द्वारा दिनांक 4 से 8 मार्च 2013 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई. - 5-800- आयएएस लीव- 5- एक. श्रीमती मधु खरे, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 5 से 26 मार्च 2013 तक, बाईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 (3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-889 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , केवलारी जिला सिवनी को दिनांक 22 से 29 अप्रैल 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , केवलारी जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल, 2013
क्र. ई . - 5-486- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश को दिनांक 30 अप्रैल से 6 मई 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2013
क्र. ई. - 5-644- आयएएस- लीव- एक - 5.- ( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री संजय कुमार शुक्ल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे, आयुक्त- सह - संचालक, नगर तथा ग्राम मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
निवेश , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री संजय कुमार शुक्ल द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण कहने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. -5-671 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता
1873 है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 18, 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री स्वाति मीणा , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री स्वाति मीणा उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . - 5-709- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 मई 2013 एवं 18 , 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-830- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संकेत भोंडवे शांताराम, आयएएस. , कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 21 मई से 4 जून 2013 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री संकेत भोंडवे शांताराम की अवकाश अवधि में श्री सुरेश शर्मा, अपर कलेक्टर, जिला दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है.
1874
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संकेत भोंडवे शांताराम द्वारा कलेक्टर , दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेश शर्मा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-886 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , मुलताई, जिला- बैतूल को दिनांक 8 से 17 मई 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2013
क्र. ई. - 5-635 - आयएएस लीव-5 - एक ( 1 ) श्री रमेश एस . थेटे , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 29 अप्रैल से 28 मई 2013 तक , तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश एस. थेटे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री रमेश एस. थेटे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश एस. थेटे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-762- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस. , आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 अप्रैल एवं 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री डी. पी. अहिरवार की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे, कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री डी. पी. अहिरवार द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-774- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 8 से 17 मई 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 2 मई 2013
क्र. ई. - 5-564 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , आयएएस . , आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम , भोपाल को दिनांक 21 से 30 मई 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 24 से 28 मई 2013 तक की अवधि का उपभोग एक्स- इंडिया अवकाश के रूप में किये जाने हेतु ) स्वीकृत किया जाता है.
1875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती वीरा राणा द्वारा आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस , आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 3 मई 2013
क्र. ई . - 5-725 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) डॉ. ( श्रीमती ) एम. गीता, भाप्रसे. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.आर.एन. ) , भोपाल को दिनांक 6 से 10 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. ( श्रीमती ) एम. गीता , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एन.एच.आर.एन. ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-857 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. , आयएएस. , तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , भोपाल को दिनांक 1 अक्टूबर 2012 से 29 मार्च 2013 तक, एक सौ अस्सी दिन के स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 मार्च से 31 मई 2013 तक, तिरसठ दिन चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरीन सिंथिया जे. पी . अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .
भोपाल, दिनांक 4 मई 2013
क्र. ई. - 5-457 - आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 20 मई से 22 जून 2013 तक, चौंतीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मई एवं 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती कंचन जैन द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 6 मई 2013
क्र. ई. - 5-561 - आयएएस - लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री टी. धर्माराव , आयएएस. , विकअ- सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम , मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
1876
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अरूण कुमार भट्ट , आयएएस , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम , मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री टी. धर्माराव द्वारा विकअ- सह - आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम , मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार भट्ट उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-393 - आयएएस- लीव -एक- 5.-( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
[भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-727- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री विनोद कटेला, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कटेला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-649- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , आयएएस. , आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 20 से 23 मई 2013 तक, चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई . - 5-848 - आयएएस लीव एक - 5.-( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी एवं विकास विभाग को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
1877
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 7 मई 2013
क्र. ई- 5-877 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री अमित तोमर , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , उमरिया को दिनांक 6 से 17 मई 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 मई 2013 एवं 18 , 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है..
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 10 मई 2013
क्र. ई . - 5-732 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस . , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 18, 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री रविन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रविन्द्र सिंह कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 14 मई 2013
क्र. ई. - 5-570 - आयएएस - लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, आयएएस. , आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को दिनांक 20 मई से 1 जून 2013 तक, तेरह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 18 , 19 मई 2103 एवं 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पुनर्वास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-781- आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस. , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को दिनांक 17 से 26 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) श्री आर. के. माथुर की अवकाश अवधि में श्री योगेन्द्र शर्मा, भाप्रसे , कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग , सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री योगेन्द्र शर्मा, कमिश्नर, सागर संभाग सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.
1878
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 15 मई 2013
क्र. ई- 5-463 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. स्वाई, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 , 13 एवं 18 , 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री आर. के. स्वाई की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. स्वाई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है (4 ) श्री आर. के. स्वाई द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. स्वाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 21 मई 2013
क्र. ई - 1-138-2013-5- एक.- मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है:-
क्रमांक अधिकारी का नाम (2)
सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला (3) (1)
1
सीहोर श्री नीरज कुमार सिंह
2
श्री पंकज जैन
राजगढ़ 3
श्री अजय कटेसरिया
होशंगाबाद
उज्जैन 4
सुश्री निधि निवेदिता
5
मंडला श्री चन्द्रमोहन ठाकुर
6
श्री रोहित सिंह
गुना
7
श्री स्वरोचिशा सोमवंशी
सागर
8
श्री प्रवीन सिंह अधयक
सतना 9
इन्दौर
श्री अनुराग वर्मा
10
जबलपुर सुश्री प्रतिभा पाल
रीवा
11
श्री फतिंग राहुल हरिदास
सिंगरौली 12
श्री राजीव रंजन मीणा
ग्वालियर 13
श्री बक्की कार्तिकेयन
बालाघाट 14
श्री दीपक आर्य
(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 9 मई 2013
क्र. ई - 5-328 - आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री आर. परशुराम, आयएएस. , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 12 एवं 18 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 12 , 13 एवं 18 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 11 मई 2013
क्र. ई - 5-328 - आयएएस लीव- 5- एक- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2013 द्वारा श्री आर. परशुराम, 1879
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
भाप्रसे ( 1978 ) , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12, 13 एवं 18 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है .
( 2 ) श्री आर. परशुराम , भाप्रसे ( 1978 ) , मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन की अवकाश अवधि में श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे ( 1980 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का कार्य संपादित करेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अश्विनी कुमार राय , सचिव " कार्मिक ".
भोपाल, दिनांक 16 मई 2013
क्र. एफ. 19-25-2013- एक-4.- राज्य शासन , विधान सभा निर्वाचन 2013 के लिए शासकीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख /समन्वय के लिए आयुक्त, ग्वालियर, इन्दौर, रीवा एवं भोपाल संभाग के कार्यालयों में पदस्थ उपायुक्त ( राजस्व) को विधान सभा चुनाव 2013 सम्पन्न हो तक की अवधि के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रभात पाराशर, सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 मई 2013
क्र. एफ. 3-2-2013- एक-4.- राज्य शासन, एतद्वारा नगर परिषद् सांची जिला रायसेन एवं नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 24 मई 2013 शुक्रवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
क्र. एफ. 3-2-2013 - एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा नगर परिषद् गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने हेतु निर्वाचन मतदान दिनांक 27 मई 2013 सोमवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 9 मई 2013 क्र. एफ. 3-7-2012- एक-4.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 13 मई 2013 सोमवार को परशुराम जयन्ती पर ऐच्छिक अवकाश घोषित है . अब राज्य शासन द्वारा परशुराम जयन्ती पर सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला , उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 मई 2013
क्र. एफ -4-3-2010- चौवन- 2.- भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिलों की मसाजिद कमेटी की कार्य नियमावली के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा भोपाल , रायसेन एवं सीहोर जिलों के लिये मसाजिद कमेटी का निम्नानुसार गठन करता है:-
अध्यक्ष ( 1 ) श्री अब्दुल हकीम कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल हमीद कुरैशी 847 , इस्लामपुरा , भोपाल .
-सदस्य ( 2 ) श्री सईद फारुखी,
पुत्र श्री अब्दुल मतीन फारुखी, खैरीछापा बड़वाई तहसील गौहरगंज , रायसेन.
-सदस्य ( 3) श्री अनवर हुसैन ,
पुत्र श्री अख्तर हुसैन किला मोहल्ला, आष्टा, सीहोर.
1880
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
-सदस्य (4) श्री मो. अमीन,
पुत्र श्री शेख अहमद तहसील मोहल्ला, वार्ड नं. 16, रायसेन.
-सदस्य (5 ) शहर काजी- आरिफ बारी , आष्टा जिला सीहोर .
(2) समिति का कार्यकाल दिनांक 26 अगस्त 2012 से आगे दो वर्ष का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मई 2013
एफ. क्र. 15-01-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -
अनुसूची
तहसील: पिपलोदा, जिला : रतलाम
अधिकार अभिलेख क्र. ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(3) (2)
(1)
1 01. मूल ग्राम- आम्बा अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) , जिला रतलाम.
02. नवीन ग्राम- कुण्डाल
03. नवीन ग्राम- देवगढ़
04. नवीन ग्राम- दौलतपुरा
05. नवीन ग्राम-अचलपुरा
06. नवीन ग्राम- जम्बूडाबरा
07. नवीन ग्राम- बामनघाटी
08. नवीन ग्राम- बखतपुरा
(1)
(2)
(3) 09. नवीन ग्राम- लाम्बाखोरा प.ह.नं. 34.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मई 2013
पृष्ठां क्र. एफ. 15-05-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-05-2013- सात-6 , दिनांक 27 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 27th May 2013
F. No. 15-05-2013- Seven - 6.- In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra- tola ) & original revenue village mentioned in coloume (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-
SCHEDULE
Tahsil : Piploda , District : Ratlam S. N. Name of original village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3) (1)
(2)
1. 01. Org . Vill .-Aamba Superintendent of
Land Records 02. New Vill .-Kundal
03. New Vill .-Devgarh (Permanent), 04. New Vill . Doulatpura District- Ratlam .
05. Org . Vill .-Achalpurh
06. Org . Vill .-Jambudabra
07. Org . Vill .-Bamanghati
08. New Vill. Bakhatpura
09. New Vill . Lambakhora P.H. No. 34 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK GUPTA , Addl . Secy .
1881
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 27 मई 2013
एफ. क्र. 15-06-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-
अनुसूची
तहसील : सबलगढ़, जिला : मुरैना
क्र. ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
(3) (1)
1
अधीक्षक, भू- अभिलेख , 01. मूल ग्राम- खैरोन
(नियमित ) जिला मुरैना.
02. नवीन ग्राम-अलीपुरा
03. नवीन ग्राम- बटेसुरा
04. नवीन ग्राम- रतियापुरा
प.ह.नं. 15.
तहसील : पोरसा , जिला : मुरैना
2 01. मूल ग्राम- कीचोल अधीक्षक, भू- अभिलेख, 02. नवीन ग्राम- रतन का पुरा ( नियमित ) जिला मुरैना.
03. नवीन ग्राम-कारीमाटी
का पुरा.
04. नवीन ग्राम- ढका
05. नवीन ग्राम- रोशे का पुरा प.ह.नं. 29.
3 01. मूल ग्राम- रजोधा
02. नवीन ग्राम- रोरियापुरा
03. नवीन ग्राम- रायचंद का पुरा
04. नवीन ग्राम- औरेठी
(2)
(3) (1)
05. नवीन ग्राम- उदयभान का पुरा
06. नवीन ग्राम- मानधाता का पुरा
प.ह.नं. 33 .
4 01. मूल ग्राम- धर्मगढ़
02 . नवीन ग्राम- चंदोखर
प.ह.नं. 42.
5 01. मूल ग्राम- रतन बसई
02. नवीन ग्राम- नयाबारा
03. नवीन ग्राम- चुसलई
04. नवीन ग्राम- देवहंस का पुरा प.ह.नं. 02.
6 01. मूल ग्राम- बरवाई
02. नवीन ग्राम- हरचंद का पुरा
03. नवीन ग्राम- अरबी का पुरा प.ह.नं. 01 .
7 01. मूल ग्राम- लुधावली
02. नवीन ग्राम- जाहरपुर प.ह.नं. 12.
8 01. मूल ग्राम- उसैथ
02. नवीन ग्राम- बड़ापुरा
प.ह.नं. 13.
9 01. मूल ग्राम -रायपुर
02. नवीन ग्राम- गुढ़ा
03. नवीन ग्राम- गढ़िया
04. नवीन ग्राम- खुर्द
प.ह.नं. 22.
10 01. मूल ग्राम- कुरैठा
02. नवीन ग्राम- हरिहरि का पुरा
03. नवीन ग्राम- सजन का पुरा
04. नवीन ग्राम- साधू का पुरा प.ह.नं. 23.
1882
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
(2)
(3) (1)
11 01. मूल ग्राम- शिकहरा
02. नवीन ग्राम- चक शिकहरा
03. नवीन ग्राम- गोरेलाल का पुरा
04. नवीन ग्राम- खुर्द
प.ह.नं. 31
तहसील : जौरा, जिला : मुरैना
अधीक्षक, भू- अभिलेख , 12 01. मूल ग्राम-लोहाबसई
(नियमित ) जिला मुरैना.
02. नवीन ग्राम- घसटुआ
प.ह.नं. 34.
13 01. मूल ग्राम- मलेथा
02. नवीन ग्राम- खुलावली
प.ह.नं. 93.
14 01. मूल ग्राम- धुरैयाबसी
02. नवीन ग्राम- हटूपुरा
प.ह.नं. 103 .
15 01. मूल ग्राम-चैना
02. नवीन ग्राम-सेठवारी
प.ह.नं. 100.
16 01. मूल ग्राम- चिन्नोनी करेरा
02. नवीन ग्राम- करेरा का पुरा
प.ह.नं. 34.
17 01. मूल ग्राम- मद्दीपुरा
02. नवीन ग्राम- खरदन का पुरा
प.ह.नं. 18.
18 01. मूल ग्राम- पचोखरा
02. नवीन ग्राम- रामलाल का पुरा
प.ह.नं. 04.
19 01. मूल ग्राम- भर्रा
02. नवीन ग्राम- छेडिया
प.ह.नं. 15.
20 01. मूल ग्राम- टिकटौली दूमदार
02. नवीन ग्राम- बलालपुरा
प.ह.नं. 123.
(3) (2)
(1)
तहसील : मुरैना, जिला : मुरैना
अधीक्षक, भू- अभिलेख, 21 01. मूल ग्राम- नूराबाद
02. नवीन ग्राम- सिहोरा (नियमित ) जिला मुरैना.
प.ह.नं. 91 .
तहसील : अम्बाह, जिला : मुरैना
22 01. मूल ग्राम- थरा
अधीक्षक, भू- अभिलेख, 02. नवीन ग्राम- जालोनी (नियमित ) जिला मुरैना.
प.ह.नं. 29.
23 01. मूल ग्राम- एसाह
02. नवीन ग्राम- शिकारी का पुरा
प.ह.नं. 14.
24 01. मूल ग्राम- जोहा
02. नवीन ग्राम- पीपरी पुरा
प.ह.नं. 05.
तहसील : कैलारस , जिला : मुरैना
अधीक्षक, भू- अभिलेख, 25 01. मूल ग्राम- सुजर्मा
02. नवीन ग्राम- गरमौरा (नियमित ) जिला मुरैना.
प.ह.नं. 16.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 मई 2013
पृष्ठां क्र. एफ. 15-06-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-06-2013- सात-6 , दिनांक 27 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 27th May 2013
F. No. 15-06-2013-Seven- 6.-In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue 1883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
village mentioned in coloume (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-
SCHEDULE
Tahsil : Sabalgad , District : Morena S. N. Name of original village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3) (2)
(1)
1. 01. Org . Vill.- Kharon Superintendent of Land Records 02. New Vill .-Alipura
03. New Vill . Ratiyapura (Permanent) , District : Morena .
P.H. No. 15 .
Tahsil : Porsha, District : Morena 2. 01. Org . Vill .-Kichol Superintendent of Land Records
(Permanent), 02. New Vill . Ratan Ka pura.
03. New Vill .-Karimati District : Morena .
Ka pura
04. Org. Vill .- Dhaka
05. Org . Vill .-Roshe ka pura
P.H. No. 29 .
3. 01. New Vill . Rajodha
02. New Vill . Roriya pura
03. New Vill .-Raychand ka pura
04. New . Vill .- Orethi
05. New Vill .-Udhaybhanka pura.
06. New Vill .-Mandhata
ka pura
P.H. No. 33 .
04 01. Org . Vill .-Dharmgad
02. Org . Vill .-Nayabara
P.H. No. 42 .
05 01. Org . Vill . Ratanbasae
02. New Vill .-Nayabara
03. New Vill .- Chuslai
04. New Vill . Davhansh ka pura
P.H. No. 02 .
06 01. Org . Vill . Barbai
02. New Vill . Harchand ka pura
03. New Vill .-Arbi ka pura
04. New Vill . Davhansh ka pura
P.H. No. 01 .
(1)
(3) (2)
07 01. Org . Vill .-Ludhbali Superintendent of
Land Records 02. New Vill .- Jaharpur
P.H. No. 12 .
(Permanent) , District : Morena .
08 01. Org . Vill .-Usath
02. New Vill .-Badapura P.H. No. 13 .
09 01. Org . Vill .- Raipur
02. New Vill .- Ghrha
03. New Vill .-Gadhiya
04. New Vill .-Khurd
P.H. No. 22 .
10 01. Org . Vill . Kuretha
02. New Vill . Harihar ka pura
03. New Vill . Sadhu ka pura
04. New Vill. Sajan ka pura P.H. No. 23 .
11 01. Org . Vill . Sikahra
02. New Vill . Chak Sikahara
03. New Vill . Gorelal ka pura
P.H. No. 31 .
Tahsil : Jora, District : Morena 12. 01. Org . Vill .-Lohabasai
02. New Vill .-Ghasatua P. H. No. 34 .
* 13 . 01. Org . Vill . Maletha
02. New Vill . Khulavali P.II. No. 93 .
14. 01. Org . Vill . Ghuraiya Basai
02. New Vill .-Hatu pura P.H. No. 106 .
15. 01. Org . Vill .- Chaina
02. New Vill .-Saith wari
P.H. No. 100 .
16. 01. Org . Vill.- Chinnoni Karera
02.New Vill . Karera ka pura P.H. No. 34 .
17. 01. Org . Vill . Maddipura
02.New Vill . Khadram ka pura P.H. No. 18 .
18. 01. Org . Vill .-Pachokhara
02. New Vill . Ramlal ka pura
P.H. No. 04 .
1884
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(2)
(3) (1)
19. 01. Org . Vill . Bharra
02.New Vill .-Chhediya P.H. No. 15 .
20. 01. Org . Vill . Tiktouli dumdar
02. New Vill.- Balalpur
P.H. No. 123 .
Tahsil : Morena , District : Morena 21. 01. Org . Vill .-Nurabad
02. New Vill .-Sihora
P.H. No. 91 .
Superintendent of Land Records (Permanent) , District : Morena .
Tahsil : Ambaha District : Morena 22 .. 01. Org . Vill .- Thara
02. New Vill .-Jalouni
P.H. No. 29 .
Superintendent of Land Records (Permanent) , District : Morena 23. 01. Org . Vill .-Eishah
02.New Vill . Shikari ka pura P.H. No. 14 .
24. 01. Org . Vill.-Jhohan
02. New Vill.- Pipari pura
P.H. No. 05 .
Tahsil : Kailarus District : Morena
Superintendent of 22. 01. Org . Vill . Sujrama
Land Records 02. New Vill . Garmoura P.H. No. 16 .
(Permanent) , District : Morena By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy .
भोपाल, दिनांक 28 मई 2013
एफ. क्र. 15-09-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-
अनुसूची
तहसील : सेमरिया, जिला : रीवा
क्र. ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (1)
(2)
1 01 . मूल ग्राम- रगौली अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित) जिला रीवा.
02. नवीन ग्राम- खपटिहा प.ह.नं. 02
2 01 . मूल ग्राम - बरौं
02. नवीन ग्राम-चंद्रपुर
प.ह.नं. 22
मूल ग्राम- बीरखाम
3 01 .
02 . नवीन ग्राम- वीरखामगोतमान प.ह.नं. 26
तहसील : त्यौंथर, जिला : रीवा
मूल ग्राम- रायपुर
4 01 .
02. नवीन ग्राम- टडहर
अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित ) जिला रीवा.
प.ह.नं. 41
5 01. मूल ग्राम-सोनोरी
02. नवीन ग्राम- कटरा
नवीन ग्राम- सीगौ प.ह.नं. 51 03.
तहसील : मउगंज , जिला : रीवा
अधीक्षक, भू- अभिलेख, 6 01. मूल ग्राम- रकरी
02. नवीन ग्राम- पचपहरा (नियमित ) जिला रीवा.
प.ह.नं. (884 ) 46
7 01. मूल ग्राम- नौढिया
02. नवीन ग्राम- मैरहा टोला प.ह.नं. 06
8 01. मूल ग्राम-ढनगन
02. नवीन ग्राम- भट्ठा टोला
प.ह.नं. 07 1885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
तहसील : नईगढ़ी, जिला : रीवा
अधीक्षक, भू-अभिलेख, 9 01. मूल ग्राम- करह
(नियमित ) जिला रीवा.
02. नवीन ग्राम- खैरागढ़
प.ह.नं. 41 .
तहसील : मनगवां, जिला : रीवा
अधीक्षक, भू- अभिलेख, 10 01. मूल ग्राम- रघुराजगढ़
02. नवीन ग्राम-अटारी (नियमित ) जिला रीवा.
प.ह.नं. 49.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 मई 2013
पृष्ठां क्र. एफ. 15-09-2013 - सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-09-2013- सात-6 , दिनांक 28 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 28th May 2013
F. No. 15-09-2013-Seven-6.-In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra- tola) & original revenue village mentioned in coloume (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:
SCHEDULE
Tahsil : Semariya , District : Rewa S. N. Name of original village Designation of the
Officer authorized (2)
to prepare record of rights (3) (1)
1. 01. Org. Vill.-Raguli Superintendent of
Land Records 02. New Vill .-Khaptiha
P.H. No. 02 .
(Permanent) , District : Rawa .
(3) (2)
(1)
2. 01. Org . Vill .-Barau
02. New Vill .-Chandrapur P.H. No. 22 .
3. 01. Org . Vill .-Beerkham
02. New Vill .- Beerkham Gautman P.H. No. 26 .
Tahsil : Teonther , District : Rewa 4. 01. Org . Vill . Raipur Superintendent of 02. Org . Vill .-Tadhar Land Records P.H. No. 41 . (Permanent) , District : Rawa .
5. 01. Org . Vill .-Sonauri
02. New Vill . Katra
03. New Vill . Sigo
P.H. No. 51 .
Tahsil : Mauganj , District : Rewa
Superintendent of 6. 01. Org . Vill .-Rakri
02. Org . Vill .- Pachpahra Land Records P.H. No. ( 884) 46 . (Permanent) , District : Rawa .
7. 01. Org . Vill .-Naudhiya
02. New Vill . Mairha Tola P.H. No. 06 .
8. 01. Org . Vill .-Dhangan
02. New Vill .-Bhattha Tola P.H. No. 07 .
Tahsil : Naigarhi , District : Rewa 9. 01. Org . Vill.-Karah
Superintendent of 02. Org . Vill . Khairagarh Land Records P.H. No.41 . (Permanent), District : Rawa .
Tahsil : Mangawan , District : Rewa 10.. 01. Org . Vill . Raghurajgarh Superintendent of 02. Org . Vill .-Atari
P.H. No.49 .. Land Records (Permanent) , District : Rawa .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK GUPTA , Addl . Secy.
1886
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2013
क्र. एफ 16-14-2013 - सात - शा .2 ए. - राज्य सरकार, एतद्वारा , राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 के अंतर्गत चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी करती है:-
1. राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए औद्योगिक , आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास आदि क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित कर प्रदेश में अधोसंरचना विकास के साथ - साथ रोजगार के वृहद् अवसर उपलब्ध कराने हेतु सभी क्षेत्रों में कार्य किया जाना आवश्यक है. निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निरन्तर राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से प्रयासरत् है. यह अनुभव किया जा रहा है कि निजी पूंजी निवेश के माध्यम से राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को किंचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है . ऐसी सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सुविधा आवेदक/निवेशक/उद्यमी /कम्पनी/उद्योग ( जिन्हें इसमें इसके आगे निवेशक कहा गया है ) को उनके लिए न्यूनतम आवश्यक शासकीय भूमि है.
2. पूंजी निवेश में आने वाले निवेशक के लिए भूमि की आवश्यकता प्रमुख होती है. भूमि की यह आवश्यकता संस्पर्शी (Contiguous ) एवं एकचक ( in one piece ) की रहती है. उपरोक्त एकचक में कई बार आवश्यकता के अनुरूप सरकारी भूमि स्थित होने से बंटन की आवश्यकता हो जाती है. अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यक सरकारी भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए एक नीति आवश्यक है.
3. ( 1 ) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निजी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए समय - समय पर विभागीय नीतियां जारी की गयी हैं, उद्योग संवर्धन नीति, पर्यटन नीति, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नीति, भण्डारण एवं लॉजिस्टिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, कृषि व्यापार तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति, ऊर्जा नीति, गैर पारम्परिक ऊर्जा नीति, हेल्थ केयर पॉलिसी आदि. इन नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिये निवेशकों की प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की उपलब्धता अनिवार्य होती है. राज्य की विभिन्न विभागों की नीतियों में निवेशकों को न्यूनतम आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने तथा भूमि आवंटन के मामलों में दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है .
3. ( 2 ) राज्य की तत्समय प्रभावशील विभिन्न विभागीय नीतियों के अंतर्गत निवेशकों को भूमि आवंटन के मामलों में दी जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है. अभी तक ऐसे मामलों में भूमि आवंटन के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 में विहित् प्रक्रिया एवं विभिन्न अवसरों पर तत्संबंधी जारी किए गये परिपत्रों के माध्यम से भूमि आवंटन किया जाता रहा है . इसी क्रम में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 6-53-2011 - सात नजूल , दिनांक 8 अगस्त 2011 द्वारा भूमि आवंटन के लिए प्रक्रिया विहित् की गई. जिसके अनुसार विभिन्न विभागीय नीतियों के अंतर्गत ऐसे मामलों में राजस्व विभाग द्वारा ऐसी भूमि संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने तथा संबंधित विभाग द्वारा निवेशक को उनकी अपनी नीति के अनुसरण में भूमि आवंटन करने की व्यवस्था की गई थी.
3. ( 3 ) राज्य सरकार द्वारा परिपत्र कमांक एफ 6-53-2011- सात नजूल , दिनांक 8 अगस्त 2011 को अतिष्ठित् करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य औद्यौगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के अंतर्गत औद्योगिक विकास केन्द्रों के भीतर तथा बाहर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा और सूचना 1887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
प्रौद्योगिकी पार्क ( आई.टी. पार्क ) में स्थित शासकीय भूमि को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-8-2012- छप्पन , दिनांक 23 मार्च, 2013 में विहित भूमि आवंटन की प्रक्रिया का पालन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवश्यक भूमि यथास्थिति वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संबंधित विभाग द्वारा मांग किए जाने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका 36 का पालन करते हुए हस्तांतरित की जाएगी.
3. (4) इस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के अंतर्गत औद्योगिक विकास केन्द्रों के भीतर तथा बाहर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ( आई.टी. पार्क ) में स्थित शासकीय भूमि को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-8-2012 छप्पन, दिनांक 23 मार्च, 2013 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निवेशकों को भूमि आवंटन के मामलों को छोड़कर राज्य की विभिन्न नीतियों के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के अनुक्रम में भूमि आवंटन के लिए इस परिपत्र के द्वारा प्रक्रिया विहित की जाती है .
4. ( 1 ) राज्य के नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्रों में स्थित ऐसी समस्त दखलरहित भूमि जो किसी ग्राम में की आबादी या सेवाभूमि नहीं है या किसी भूमिस्वामी अथवा कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है और कृषिभिन्न प्रयोजन के लिए आवंटन योग्य भूमि है , के विस्तृत विवरण , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश द्वारा उनके कार्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किये जाएंगे . इन विवरणों में भूमि की नोईयत, विकास योजना ( मास्टर प्लान ) में उल्लेखित भूमि उपयोग यदि कोई निर्धारित है, और यदि एक से अधिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है तो सभी अनुज्ञेय उपयोग का उल्लेख भी किया जाएगा .
4. (2 ) इस प्रकार निवेशकों द्वारा शासकीय भूमि की उपलब्धता की जानकारी सुगमता से प्राप्त की जा सकेगी . वेबसाइट पर उपलब्ध उक्त जानकारी को इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए " लैण्ड बैंक " कहा जाएगा. लैण्ड बैंक में केवल आवंटन योग्य दखल रहित सरकारी भूमियां प्रदर्शित की जाएगी . लैण्ड बैंक में जिन भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा.
4. (3 ) आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त प्रत्येत तीन माह के अन्तराल पर वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी को अद्यतन करते हुए प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे . लैण्ड बैंक में प्रकाशित भूमियों में से यदि किसी भूमि के आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर वेबसाइट पर प्रकाशित लैण्ड बैंक में प्रविष्टि अंकित कराएंगे .
स्पष्टीकरण- आवंटन योग्य भूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित नहीं है तथा अतिक्रमणग्रस्त नहीं है. आवंटन योग्य की श्रेणी में ऐसी भूमियां भी नहीं रखी जाएंगी जिन्हें कलेक्टर द्वारा भविष्य में संभावित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोगी मानते हुए पृथक चिन्हांकित किया है.
5. राज्य सरकार द्वारा किसी तत्समय प्रभावशील विभागीय नीति के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हुए जो निवेशक भूमि का आवंटन चाहता है , वह परियोजना का विस्तृत विवरण ( Detailed Project Report- डी.पी.आर. ) , पूंजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विभागीय नीति में घोषित सुविधाओं का उल्लेख करते हुए संबंधित विभाग को भूमि आवंटन के लिए आवेदन करेगा.
6. आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग निवेशक के आवेदन और परियोजना विवरण का विधिवत् परीक्षण करेगा. संबंधित विभाग यदि प्रस्तावित परियोजना को विभागीय नीति के अंतर्गत उपयुक्त पाता है तो परियोजना के लिए आवेदित भूमि के संदर्भ में अपनी विभागीय नीति के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम भूमि का अथवा तत्समय 1888
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
लागू तत्स्थानी विकास योजना ( मास्टर प्लान ) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत अनुमत भूमि उपयोग ( land use ) तथा फर्श क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio-एफ.ए.आर. ) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार (vertically) निर्माण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक न्यूनतम भूमि का आंकलन करेगा.
7. संबंधित विभाग परीक्षण उपरान्त निवेशक के आवेदन को भूमि आवंटन के लिए उपयुक्तता प्रमाणीकृत करते हुए विभागीय नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन के मामले में दी जाने वाली सुविधाओं ( जिसमें प्रब्याजि एवं भू- भाटक की देयता में रियायत आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा ) माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्राप्त करेगा और आगामी माह के प्रथम सप्ताह के भीतर प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करेगा. माह के द्वितीय सप्ताह के सोमवार और यदि सोमवार अवकाश दिवस है तो आगामी कार्य दिवस को संबंधित कलेक्टर को अग्रेषित करेगा .
8. कलेक्टर सभी विभागों से उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करेगा जिनमें प्रमुखतः निम्न बिन्दु शामिल होंगे- ( 1 ) आवेदित भूमि संबंधी अधिकार अभिलेख जिसमें नोइयत का उल्लेख भी होगा एवं मानचित्र, (2) आवेदित भूमि की उपलब्धता,
( 3 ) यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र में स्थित है तो विकास योजना में नियत भूमि उपयोग . यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र के बाहर स्थित है तो आवेदित भूमि उपयोग के लिए उप संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश के प्रतिवेदन अनुसार भूमि उपयोग की उपयुक्तता,
(4 ) लैण्ड बैंक में अंकित प्रविष्टि के अनुसार आवेदित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु ( जिस हेतु आवंटन चाहा गया है ) आवंटन योग्य है अथवा नहीं,
(5 ) मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार आवेदित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य,
(6 ) संबंधित विभाग द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार विभागीय नीति के अनुसार देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक, (7) स्थानीय निकाय- नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से परामर्श,
(8 ) अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से यथा आवश्यक परामर्श ,
(9) भूमि की मौके पर उपलब्धता संबंधी विस्तृत जांच जिसमें अतिक्रमण आदि का भी उल्लेख होगा, (10 ) अन्य कोई आनुषंगिक विषय.
9. कलेक्टर उपरोक्तानुसार प्रकरण का परीक्षण करके अपना मतांकन अंकित कर स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार करेगा. परीक्षण उपरान्त कलेक्टर यदि पाता है कि निवेशक को भूमि आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है तो इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी कर न्यूनतम 15 दिवस की अवधि देते हुए आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे .
10. कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय, स्थानीय निकाय- नगर निगम , नगर पालिका, नगर पंचायत , ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर किया जाएगा तथा प्रदेश स्तर के दो समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, में भी प्रकाशित की जाएगी. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.
1889 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
11. ( 1 ) कलेक्टर प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति या सुझाव ( यदि प्राप्त हुए हैं ) की समुचित जांच कर निराकरण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि प्राप्त आपत्ति/सुझाव को अमान्य करता है तो भूमि आवंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा.
11. ( 2 ) एक ही भूमि या उसके अंशभाग के आवंटन हेतु यदि एक से अधिक विभागों की ओर से आवेदन अग्रेषित होकर कलेक्टर को प्राप्त होते हैं तो उनके संबंध में आपत्ति/ सुझाव के निराकरण के पश्चात् कलेक्टर उनमें से किसी एक के चयन के लिए निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करेगा: -
(क) सभी प्राप्त आवेदनों में आकार में सबसे कम भूमि किस आवेदक के द्वारा चाही गयी है;
(ख ) आवेदकों द्वारा किए जा रहे निवेश का आकार क्या है;
(ग ) आवेदक की प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं में कितने व्यक्तियों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.
उक्त तीन बिन्दुओं का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर कलेक्टर अपने अभिमत के साथ आवंटन के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कंडिका 14 में विहित प्रावधान अनुसार प्रकरण संप्रेषित करेगा. जिस पर अंतिम निर्णय आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा.
12. ( 1 ) उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर इस प्रकार भूमि का क्षेत्रफल एवं तत्समय बाजार मूल्य आंकलित किए जाने के पश्चात् आवंटन की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा. भूमि आवंटन की स्वीकृति की अधिकारिता नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को होगी:-
आवंटन स्वीकृति के लिए प्राधिकृत अधिकारी (3)
प्रश्नाधीन भूमि का क्षेत्रफल एवं तत्समय बाजार मूल्य (2)
क्र. (1)
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति 1 नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर भूमि या नगरेत्तर क्षेत्रों में अधिकतम पांच हेक्टेयर भूमि जिसका अधिकतम बाजार मूल्य रुपये एक करोड़ है.
2
संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित संभाग स्तरीय समिति जिला स्तरीय समिति की अधिकारिता से अधिक के मामलों में नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि या नगरेत्तर
क्षेत्रों में अधिकतम दस हेक्टेयर भूमि जिसका अधिकतम मूल्य
रुपये पांच करोड़ है.
3 संभाग स्तरीय समिति के क्षेत्राधिकार से अधिक के मामलें में . राज्य शासन- निवेश संवर्धन पर मंत्रि - परिषद् समिति.
12. ( 2 ) कलेक्टर के द्वारा कंडिका 9 के अनुसार प्रतिवेदन तैयार किये जाने के उपरांत प्राप्त आपत्ति/ सुझावों का कंडिका 11 के अनुसार निराकरण किए जाने के पश्चात् आवंटन के लिए प्रकरण यथास्थिति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति या संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित संभाग स्तरीय समिति को प्राप्त होने पर समिति द्वारा प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर निराकरण किया जाएगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
[भाग 1 13. जिला स्तरीय समिति और संभाग स्तरीय समिति निम्नानुसार होगी:-
( 1 ) जिला स्तरीय समिति-
अध्यक्ष 1. कलेक्टर
सदस्य 2. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
सदस्य 3. जिला पंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन
सदस्य 4. कार्यपालन अधिकारी ( जिला पंचायत अथवा संबंधित नगरीय निकाय जहां भूमि स्थित है )
सदस्य 5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
सदस्य-सचिव.
6. डिप्टी कलेक्टर ( नजूल )
(2) संभाग स्तरीय समिति-
अध्यक्ष 1. संभागायुक्त
सदस्य 2. नगर तथा ग्राम निवेश का संभाग स्तरीय अधिकारी/प्रभ
सदस्य 3. संयुक्त पंजीयक मुद्रांक एवं पंजीयन
सदस्य 4. कार्यपालन अधिकारी ( स्थानीय निकाय ) ( प्रश्नाधीन भूमि जिसके क्षेत्र में स्थित है )
सदस्य 5. संयुक्त संचालक, उद्योग
सदस्य-सचिव.
6. उपायुक्त ( राजस्व)
14. उपरोक्तानुसार परीक्षण उपरान्त यदि प्रकरण जिला स्तरीय समिति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है तो जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर जिला स्तरीय समिति भूमि आवंटन का निर्णय ले सकेगी . यदि जिला स्तरीय समिति की अधिकारिता से बाहर का प्रकरण है तो ऐसा प्रकरण कलेक्टर अपनी अनुशंसा के साथ संभाग स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संभागायुक्त को अथवा " निवेश संवर्धन पर मंत्रि - परिषद् समिति " के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राजस्व विभाग को शासन स्तर पर अग्रेषित करेगा, जिस पर यथास्थिति संभाग स्तरीय समिति अथवा " निवेश संवर्धन पर मंत्रि- परिषद् समिति, " द्वारा निर्णय लिया जाएगा.
15. जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश कलेक्टर जारी करेगा. इसी प्रकार संभाग स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश संभागायुक्त जारी करेगा और " निवेश संवर्धन पर मंत्रि- परिषद् समिति " द्वारा निर्णय लिए जाने पर राजस्व विभाग आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का शासनादेश जारी करेगा.
16. ( 1 ) यथास्थिति भूमि आवंटन की स्वीकृति आदेश के अनुपालन में कलेक्टर आवंटिती के पक्ष में अन्य सामान्य शर्तों के साथ - साथ, निम्न शर्तों को जोड़ते हुए तथा संबंधित विभागीय नीति में उल्लेखित शर्तों को अधिरोपित करते हुए स्थायी लीज ( पट्टा ) निष्पादित करेगा: -
(क ) परियोजना, जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है, की स्थापना का कार्य आवंटन उपरांत भूमि का आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रारंभ किया जाएगा तथा तीन वर्ष के भीतर पूर्ण कर परियोजना प्रारंभ की जाएगी .
(ख ) आवंटिती द्वारा आवंटित भूमि या उसके किसी भाग को विक्रय , दान, उप पट्टा या अन्यथा अंतरित नहीं किया जाएगा.
(ग) आवंटिती अथवा उसकी सहमति से किसी अन्य द्वारा आवंटित भूमि या उसका कोई भाग राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना बंधक नहीं रखी जाएगी.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
उपरोक्त शर्तों का अपालन/उल्लंघन पाए जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त समझा जाएगा.
16. ( 2 ) ऐसा स्थायी पट्टा प्रथम बार में 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा , जो पट्टावधि के अवसान के एक वर्ष पूर्व आवेदन करने पर नवकरणीय होगा. नवीनीकरण के समय तक यदि पट्टे की शर्तों का पालन पाया जाता है तो कलेक्टर तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा वार्षिक भू- भाटक में तत्समय प्रवृत्त प्रावधानानुसार अभिवृद्धि करते हुए पट्टे का नवीनीकरण कर सकेगा.
17. संबंधित विभाग द्वारा अग्रेषित आवेदन पर यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो कलेक्टर स्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ निष्पादित पट्टे की प्रति संबंधित विभाग को प्रेषित करेगा. भूमि आवंटन में दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों के संदर्भ में अधिरोपित शर्तों तथा विभागीय नीति का आवंटिती से पालन कराना सुनिश्चित् करने का दायित्व उस सीमा तक, जो संबंधित विभाग द्वारा नीति का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित की गयी हों, संबंधित विभाग का होगा.
18. यथास्थिति कलेक्टर/संभागायुक्त/राज्य शासन द्वारा आवंटन की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर या आगामी 31 मार्च के पूर्व ( इनमें से जो पहले हो ) आवंटिती द्वारा आवंटन स्वीकृति आदेश के पालन में देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक की राशि जमा करना अनिवार्य होगी. इस प्रकार नियत समयावधि के भीतर राशि जमा नहीं करने की दशा में आवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा:
परन्तु 31 जनवरी के पश्चात् जारी किए गये आवंटन आदेश के संदर्भ में यदि दो माह की अवधि की अवसान की तिथि 31 मार्च के पश्चात् आती है तो उक्त आवंटन आदेश उस दशा में स्वतः समाप्त नहीं होगा , यदि आवंटिती आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं उस पर देय वार्षिक भू- भाटक ऐसी दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व जमा करता है:
परन्तु यह भी कि आवंटिती द्वारा यथास्थिति 31 मार्च के पूर्व अथवा आवंटन स्वीकृति की दिनांक से दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व देय राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाती है तो युक्तियुक्त आधारों पर अधिकतम एक माह की अतिरिक्त समयावधि यथास्थिति कलेक्टर, संभागायुक्त या राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी . इस प्रकार राशि की अदायगी की तिथि के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक और ऐसी देय राशि पर अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा.
19. इस परिपत्र के अनुक्रम में यदि भूमि किसी एक प्रयोजन के लिए आवंटित की जाती है और भविष्य में शासन की पूर्वानुमति से किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग की जाती है तो ऐसे मामले में तत्समय देय प्रीमियम की संगणना कर, यदि संगणित प्रीमियम की राशि पूर्व में भुगतान किए गये प्रीमियम की राशि से अधिक है तो अंतर की राशि देय होगी, और यदि कम है तो वापिस नहीं की जाएगी. तद्नुसार वार्षिक भू- भाटक का पुनर्निधारण किया जाएगा जो पट्टे की आगामी अवधि के लिए देय होगा.
20. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक -1 का अनुलग्न भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
1892
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
(2 ) श्री यू. आर. नेताम, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
भोपाल, दिनांक 7 मई 2013
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. आर. नेताम भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री यू. आर. नेताम, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र. एफ 9-1-2009- ब- सोलह. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, (1948 , 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, मेसर्स जे. पी. रीवा प्लांट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एस. लिमि. जे. पी. नगर, रीवा मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर 2013 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा राजीव गांधी बेरोजगार भत्ता तथा पुनर्वास भत्ता जोड़ने तथा हितलाभ किसी भी स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा से कम नहीं होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
क्र. एफ 1 ( ए) 53-2003-ब-2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2013 द्वारा श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा को दिनांक 5 से 9 अप्रैल 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.
भोपाल , दिनांक 8 मई 2013
(2) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, द्वारा उक्त अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2013 एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. एफ 1 (ए) 93-2005- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2013 द्वारा श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2013 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 19 , 20 , 21 एवं 28 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
क्र. एफ 9-2-2006- अट्ठावन.- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 2 दिसम्बर 2011 से राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 74 ( ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , श्री व्ही. एन . काले , संचालक, सेन्ट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट, बुधनी को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मण्डल में सदस्य मनोनित किया गया था, के स्थान पर श्री सी. आर. लोही, संचालक केन्द्रीय फार्म मशीनरी ट्रैनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बुधनी को संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.
( 2 ) श्री डी. पी . सिंह, भापुसे , द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2013 एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 मई 2013
क्र. एफ 1 ( ए ) 150-90- ब-2- दो. श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 8 से 17 मई 2013 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश , 18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही माने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. एफ 1 ( ए) 36-91- ब-2- दो. श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स , इन्दौर को दिनांक 20 से 24 मई 2013 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश 18, 19, 25 एवं 26 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(3) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 94-2001- ब- 2- दो. श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रवर्तन ) , एम. पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 13 मई से 11 जून 2013 तक, तीस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "गंगटोक (सिक्किम) " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री एल. एल. अहिरवार स्वयं
2. श्रीमती शोभा अहिरवार पत्नी
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एल. एल. अंहिरवार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एल . एल . अहिरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( प्रवर्तन ) , एम. पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 ( ए) 169-1997- ब- 2- दो. श्री योगेश चौधरी , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज, खरगौन को दिनांक 10 से 18 जून 2013 तक, नौं दिवस अर्जित अवकाश 8 एवं 9 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. पी . सिंह, भापुसे , पुलिस अधीक्षक , खरगौन द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज , खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
1893 (4) श्री योगेश चौधरी, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 254-1988- ब- 2- दो. श्री संजय राणा, भापुसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 23 से 29 मई 2013 तक कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री संजय राणा , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी . डी. खेरा , मुख्य परियोजना यंत्री , पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री संजय राणा , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय राणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए ) 190-91- ब- 2-दो. श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक चम्बल जोन, ग्वालियर को दिनांक 20 से 24 मई 2013 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश 18 , 19, 25 एवं 26 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री एस . एम. अफजल, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. के. आर्य, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1894
को दिनांक 27 मई से 1 जून 2013 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 25 , 26 मई 2013 एवं 2 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस . एम. अफजल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एस . एम. अफजल, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 22 मई 2013 क्र. एफ 1 ( ए) 266-1986- ब- 2- दो. श्री के. सी. वर्मा , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 24 मई 2013 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश 18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
क्र. एफ 1 (ए) 115-2005- ब- 2- दो. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , विसबल, ग्वालियर को दिनांक 27 मई से 14 जून 2013 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश 25 , 26 मई एवं 15, 26 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री के. सी. वर्मा , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री जी. पी. उइके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(2 ) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल शर्मा, भापुसे, सेनानी , 2 री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(4 ) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.
क्र. एफ 1 ( ए) 398-88- ब- 2- दो. डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश भोपाल 1895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मई 2013
क्र. एफ-6-10-2012 - पचास- 2.- राज्य शासन द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 62 एवं किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) नियम, 2003 के नियम 88 के प्रावधानान्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-
1. मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग 2. प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास 3. प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग 4. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .
5. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग
6. प्रमुख सचिव/सचिव , विधि एवं विधायी कार्य विभाग 7. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम तथा नियोजन विभाग 8. प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा 9. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग 10. प्रमुख सचिव/सचिव , वित्त विभाग 11 . पुलिस महानिदेशक
12. श्री लोलीचेन पी. जे. यूनिसेफ प्रतिनिधि 13. श्रीमती मीना पिंपलापुरे, सागर (उद्योगपति ) 14. पं. छोटू शास्त्री, इन्दौर ( पत्रकार ) 15. सुश्री पुष्पा सिन्हा, इन्दौर ( सामाजिक कार्यकर्ता ) 16. श्री सचिन जैन, जबलपुर (सामाजिक कार्यकर्ता ) 17. आयुक्त/संचालक, महिला सशक्तिकरण संचालनालय
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य- सचिव.
No. F. 6-10-2012 - L - 2.- In exercise of the powers cnferred by the Section 62 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 and Rule 88 of the Juvenile Justice ( Care & Protectgion of Children) Rule 2003 , the State Government hereby constitutes the State Level Advisory Board as Under :-
1. Minister , Women and Child Development Department
Chairperson
Member
2. Principal Secretary/ Secretary , Women and Child Development Department
3. Principal Secretary/Secretary, School Education Department
Member
Member
4. Principal Secretary/ Secretary , Public Health & Family Welfare Department
5. Principal Secretary/Secretary , Home Department
Member
Member
6. Principal Secretary/Secretary , Law and Legislative Affairs Department
Member
7 . Principal Secretary/Secretary , Labour and Employment Department
8. Principal Secretary/ Secretary , Technical Education 9. Principal Secretary/ Secretary , Industries Department 10. Principal Secretary/Secretary, Finance Department 11. Director General of Police
12. Mr. Lolichen P.J. Unicef Representative 13. Smt . Meena Pimplapure , Sagar (Industrialist ) 14. Pandit Chhotu Shastri , Indore ( Journalist) 15. Ms. Pushpa Sinha, Indore (Social Worker ) 16. Shri Sachin Jain , Jabalpur ( Social Worker ) 17. Commissioner/Director , Women Empowermennt , Directorate
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member- Secretary मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
खेमराज माहौर, अवर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1896
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 मई 2013
क्र. एफ 7-8-2012 - छप्पन.- मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन , एतद्वारा , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्वामित्व के निम्नलिखित क्षेत्रों को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है : -
जिला
तहसील
खसरा नं . रकबा ( हेक्टर में )
क्र. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र
स्थान (ग्राम का नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
बडवई 1 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, बडवई
2=40.03 , 3/1-8.25 , 348-14.36 372/1/2/2 , 373/1/2/2= 21.80, 373/1/1/1-135.19 (रकबा एकड़ में ) 2
मालनपुर सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, मालनपुर
406/1-1.446, 406/2 = 1.118 , 407/1-2.811 , 407/2 = 2.027 , 408-1.588 , 412= 2.571 , 412-0.439 , 309-0.240 , 766/ 1 = 3.093 , 755-0.941 , 768 /1 = 0.512 , 768/3-3.617, (रकबा हेक्टर में ) 3
मानपुर गिर्द
भूमि ( हेक्टर /एकड़ में)
(6)
(7) (5)
भोपाल
हुजूर
कुल 212.00 एकड़ ग्वालियर ग्वालियर कुल 20.403 हेक्टर
ग्वालियर
ग्वालियर
कुल 1.247 हेक्टर
391-1.247
(रकबा हेक्टर में)
सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, मानपुर गिर्द
सीवेज फार्म 4 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र , स्वेज फार्म
ग्वालियर
ग्वालियर
कुल 40.00 हेक्टर
219 , 220 , 221-1.353 , 227 = 1.265 , 230-0.449 , 231 = 0.073 , 232-0.021 , 233 = 0.063 , 234-0.063 , 235-2.362 236-0.241 , 237, 238 , 239 , 240 , 241-3.031 , 242-0.679 , 243= 0.115, 244-0.763 , 245 = 0.199 , 246, 249 , 250 , 251 , 252 , 254 , 255-4.568 , 253 = 0.021 , 256-0.073 , 282, 284 , 285-5.393 , 283-0.224 , 286-2.728 , 287-0.261 , 290-1.996 , 291-1.609 , 292= 0.219 , 293-0.983 , 294-4.129 , 295-1.097, 296 = 0.209 , 297 = 0.826 , 298 = 0.449 , 299-0.084, 300-0.084 , 301-0.187, 302= 0.063 , 1897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
303 = 0.115 , 304= 0.187 , 305 = 0.178 , 306 = 0.209 . 307-0.094 , 308 = 0.273 , 309-0.428 , 310 = 0.156 , 311-0.167 , 314-1.074 , 315-0.972 , 316 = 0.502 , 317-0.639 (रकबा हेक्टर में )
5
पुरवा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, पुरवा.
गधेरी 6 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, गधेरी .
सिन्हासा 8
(7) (5)
(6)
(4)
कुल 25 हेक्टर
जबलपुर
गोरखपुर
865/5 की 36.437 में से 25 हेक्टर भूमि.
पनागर
कुल 7.95 हेक्टर
जबलपुर
65-1.35 , 67-0.06 , 68 = 0.06 , 69 = 0.06 , 72-1.19 , 89-1.44, 90-0.33 , 91-1.70 , 92 = 0.76 , 2/1 =1.00 (रकबा हेक्टर में)
कुल 45.50 हेक्टर
इन्दौर
इन्दौर
254/1-43.280 , 254/2/1-2.225 ,
(रकबा हेक्टर में)
सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, सिहांसा.
कनाडिया
इन्दौर
इन्दौर
कुल 12.14 हेक्टर
885/1/1-8.498 , 885/3-3.642 ,
(रकबा हेक्टर में)
9 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र , कनाडिया.
बडियाकीमा 10
इन्दौर
इन्दौर
कुल 10.461 हेक्टर
291-10.461
( रकबा हेक्टर में )
सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र , बडियाकीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर. सी. वी. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
संशोधित अधिसूचना
भोपाल , दिनांक 21 मई 2013
क्र. 3503-483 - अका- विपप्र - 2013.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2013 को प्रश्न पत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों रहित- पुस्तकों सहित ) , सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 1588-3003/483 /अका/विपप्र /2013, दिनांक 7-3-2013 को जारी की गई थी, में इन्दौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप पंजीयक ( सश्रेय ) अंकित है , के स्थान पर अब श्री सुरेन्द्र कुमार, उप पंजीयक ( सश्रेय ) पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
1898
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 29 अप्रैल 2013
क्र. 1220- मण्डी निर्वाचन- 13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, खातेगाँव के लिये माननीय श्रीमति सुषमा स्वराज, सदस्य लोकसभा , विदिशा मध्यप्रदेश की ओर से श्री कैलाश टाडा पिता श्री रामअवतार टाडा, निवासी जियागाँव , तहसील खातेगाँव, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है .
महेश अग्रवाल, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश
मुरैना, दिनांक 9 मई 2013
क्र. 2013 - निर्वा. - 1959. - मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 79 की उपधारा 11 ( 1 ) ( ड ) खण्ड छ, खण्ड ज्ञ के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी प्रतिनिधि हेतु के रूप में नामांकित किये जाते हैं :-
सदस्य का नाम क्र. मण्डी समिति का नाम
किसके द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
1
पोरसा
श्री मुकेश गर्ग पुत्र स्व. राजाराम गर्ग माननीय विधायक, अम्बाह
अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुरैना. श्री गजेन्द्र सिंह परमार अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुरैना.
श्री शिवदयाल संडिल अध्यक्ष मार्केटिंग सोसायटी
2
सबलगढ़
श्री रघुनाथ सिंह जादौन, कीरतपुर अध्यक्ष , जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुरैना.
श्री राधेश्याम शर्मा 3
अम्बाह
अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक , मुरैना
4
श्री पहलवान सिंह गुर्जर पढ़ावली बानमोर
अध्यक्ष , जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुरैना
कैलारस
5
श्री सूवेदार सिंह सिकरवार रजौदा अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक , मुरैना
6
मुरैना
अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक , मुरैना
अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुरैना.
अध्यक्ष, सहकारी विपणन समिति मर्यादित, मुरैना
मा. अध्यक्ष जिला पंचायत , मुरैना
श्री संजय मिश्रा, संचालक मुरैना सहकारी विपणन समिति मर्यादित, मुरैना. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार अध्यक्ष जिला पंचायत , मुरैना.
जौरा
7
अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुरैना
अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मुरैना.
अध्यक्ष, सहकारी विपणन समिति मर्यादित, मुरैना
श्री संजय मिश्रा, संचालक मुरैना सहकारी विपणन समिति मर्यादित, मुरैना (कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित )
ए. बी. सिंह , संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.
1899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , बालाघाट, मध्यप्रदेश
बालाघाट , दिनांक 14 मई 2013
क्र. 144 - मण्डी निर्वा.- 2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, बालाघाट के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
क्र.
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता मण्डीसमिति का नाम
(3) (2)
(1)
1
बालाघाट
श्री देबीचरण पारधी आत्मज स्व. श्री नान्होलाल पारधी ग्राम पोस्ट खरा, तह. किरनापुर जिला बालाघाट.
_ "_
2
श्री मूलचंद साव सोनेकार आ. रामलाल सोनेकर मु. पो . हट्टा.
"
3
श्री रेखलाल नगपुरे वल्द रतनलाल नगपुरे धापेवाड़ा, तह. व जिला बालाघाट.
श्री राजीव पटले
4
प्रतिनिधि
मण्डी अधिनियम की धारा
(5) (4)
सांसद
नियम 2010 का नियम 3 विधायक परसवाड़ा नियम 2010 का नियम 4
11 ( 1 ) ( ङ) सहकारी विपणन सोसायटी
11 (1 ) (झ) जिला भूमि विकास बैंक
क्र. 145 - मण्डी निर्वा . - 2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, वारासिवनी के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का क्र.
नाम व पता का नाम मण्डी समिति
(3) (2)
(1)
वारासिवनी
1
श्री भागचंद संचेती , आ. श्री लूनकरण संचेती वार्ड नं. 15 , वारासिवनी _"_
2
श्री मो. नफीस खान आ. श्री मो. रफीक खान निवासी वार्ड नं. 13 , वारासिवनी.
"
श्री राजीव पटले
3
प्रतिनिधि
मण्डीअधिनियम की धारा
(5) (4)
सांसद
नियम 2010 का नियम 3
11 (1) ( ङ) सहकारी विपणन सोसायटी
11(1 ) ( झ) जिला भूमि विकास बैंक
क्र. 146 - मण्डी निर्वा . - 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , कृषि उपज मण्डी समिति, कटंगी के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
क्र.
मण्डीसमिति का नाम
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3) (2)
(1)
कटंगी
1
श्री गुरूगोविंद ठाकरे आ. श्री खिलेन्द्र ठाकरे, ग्राम पोस्ट सिरपुर, तह. कटंगी.
_"_
श्री राजीव पटले 2
प्रतिनिधि
मण्डीअधिनियम की धारा
(5) (4)
सांसद
नियम 2010 का नियम 3
11(1 ) (झ) जिला भूमि विकास बैंक [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1900
क्र. 147 - मण्डी निर्वा.-2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , कृषि उपज मण्डी समिति, खैरलांजी के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डीसमिति
क्र.
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता का नाम
(3) (1)
(2)
खैरलांजी
1
श्री राजेन्द्र प्रसाद देषमुख आ. स्व. श्री मोतीलाल देषमुख , ग्राम पो. मिरगपुर, तह. खैरलांजी.
श्री गनपत चौधरी 2
प्रतिनिधि
मण्डीअधिनियम की धारा
(5)
(4)
सांसद
नियम 2010 का नियम 3
11 (1 ) (झ) जिला भूमि विकास बैंक
क्र. 148 - मण्डी निर्वा. - 2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, लालबर्रा के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डी समिति
क्र.
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता का नाम
(3) (2)
(1)
लालबर्रा
1
श्री विनोद डहरवाल आ. श्री सरवनलाल डहरवाल, ग्राम धरपीवाड़ा, पो. निलजी, तह. लालबर्रा.
"
2
श्री अमृतलाल टेंभरे प्रतिनिधि
मण्डी अधिनियम की धारा
(5) (4)
सांसद
नियम 2010 का नियम 3
11(1 ) (झ) जिला भूमि विकास बैंक
क्र. 149 - मण्डीनिर्वा.- 2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , कृषि उपज मण्डी समिति, मोहगांव के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डीसमिति
क्र.
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता का नाम
(3) (2)
(1)
1
मोहगांव श्री रामप्रसाद सोनी , आ. श्री भुल्लुलाल सोनी ग्राम पोस्ट मानेगांव, तह. बिरसा.
_"_
श्री कमल ताराम आ. श्री गोबरसिंह 2
"
3
श्री तारेन्द्र कुमार तुरकर प्रतिनिधि
मण्डीअधिनियम की धारा (4)
(5) सांसद
नियम 2010 का नियम 3 विधायक
नियम 2010 का नियम 4
11 (1 ) ( झ) जिला भूमि विकास बैंक
क्र. 150 - मण्डी निर्वा.- 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, परसवाड़ा के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का
मण्डी समिति
क्र.
नाम व पता का नाम
(3) (1)
(2)
1
श्री जे. एस. पारधी परसवाड़ा
मण्डीअधिनियम प्रतिनिधि
की धारा
(5) (4)
11 (1) (झ) जिला भूमि विकास बैंक
बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
1901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला इन्दौर ( म. प्र. ) प्रशासनिक संकुल, कक्ष क्रमांक 211 , द्वितीय तल , मोती तबेला , इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 15 मई 2013
क्र. 1186- स्था. निर्वा.- मण्डी- 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अनुसार मण्डी समिति के गठन के संदर्भ में धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ' ङ'च ', ' ज', ' झ', ' ञ ' सहकारी विपणन सोसायटी , कृषि विभाग , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला भूमि विकास बैंक तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधियों को निम्नतालिका में उनके समक्ष दर्शित मण्डी समिति के सदस्य नाम - निर्दिष्ट किया जाता है, नाम- निर्दिष्ट किये गये इन सदस्यों को मण्डी समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिये यथा - समय आहूत किया जावे :-
मण्डी का नाम प्रतिनिधि मनोनीतकर्ता
प्रतिनिधि का नाम
(3)
(2)
क्र. (1)
(4) सांवेर 1
श्री नगजीराम पिता घासीरामजी, ग्राम सुराखेड़ी, पोस्ट- गुरान, तह. - सांवेर, जिला- इन्दौर.
सांवेर सहकारी विपणन सहकारी संस्था मर्या. , सांवेर.
गौतमपुरा 2
श्री इन्दरसिंह भेरूसिंह राठौर, ग्राम पालड़ी, तह. - देपालपुर, जिला इन्दौर.
आदर्श सहकारी विपणन समिति मर्या. , देपालपुर.
इन्दौर 3 कृषि विभाग, इन्दौर
श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकासखण्ड- इन्दौर.
4 कृषि विभाग , इन्दौर
अम्बेडकर नगर (महूँ)
श्री राजेश धारे, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-महूँ.
सांवेर 5 कृषि विभाग , इन्दौर
श्री मोहम्मद रफीक खान , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड-सांवेर.
गौतमपुरा 6 कृषि विभाग , इन्दौर
श्री राजेन्द्रसिंह तोमर, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड- देपालपुर.
इन्दौर 7
श्री कैलाश पाटीदार, अध्यक्ष , ग्राम व पोस्ट- तिल्लौर खुर्द, तह. व जिला- इन्दौर.
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. , इन्दौर.
अम्बेडकर नगर (महूँ)
श्री अशोक सामानी , संचालक, ग्राम - भगोरा , तह. व जिला- इन्दौर .
8 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. , इन्दौर.
गौतमपुरा
श्री उमानारायणसिंह पटेल, संचालक, ग्राम- पाडल्या, पोस्ट- छड़ोदा (गौतमपुरा ) तह. देपालपुर, जिला इन्दौर.
9 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. , इन्दौर.
सांवेर
श्री विष्णुप्रसाद शुक्ला, संचालक, दुर्गा निवास , बाणगंगा मेन रोड, इन्दौर.
10 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. , इन्दौर.
इन्दौर
श्री कंचनसिंह चौहान , अध्यक्ष
11 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. , इन्दौर (भूमि विकास बैंक ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1902
(2)
(1)
12
(4) (3)
श्री कंचनसिंह चौहान , अध्यक्ष
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. , इन्दौर
(भूमि विकास बैंक ).
13
अम्बेडकर नगर (महूँ)
सांवेर
श्री सुरेशसिंह पंवार , संचालक
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. , इन्दौर
( भूमि विकास बैंक ).
14
गौतमपुरा
श्री रामस्वरूप पटेल, संचालक
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. , इन्दौर
(भूमि विकास बैंक ) .
श्री रामकरण भाभर, सदस्य, जिला पंचायत, इन्दौर
15 अध्यक्ष, जिला पंचायत, इन्दौर
16
अम्बेडकर नगर (महूँ)
सांवेर
श्री भगवान परमार, सदस्य, जिला पंचायत , इन्दौर
अध्यक्ष, जिला पंचायत , इन्दौर
17 अध्यक्ष जिला पंचायत , इन्दौर
18 अध्यक्ष जिला पंचायत, इन्दौर
इन्दौर
श्री ओमप्रकाश परसावदिया , अध्यक्ष , जिला पंचायत, इन्दौर
गौतमपुरा
श्री मोहनसिंह कछावा, सदस्य, जिला पंचायत, इन्दौर
आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 18 मई 2013
क्र. क्यू- ए.पी.डी- 2013-7919. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी , विदिशा , कुरवाई में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं :-
क्र.
नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (2)
(1)
1 श्री राजाराम यादव पुत्र श्री बादल सिंह यादव, नि. ग्राम छोटी, राधोगढ़, तह. लटेरी.
2 श्री चंदन सिंह यादव , पूर्व मण्डी अध्यक्ष , मण्डी गेट के पास , विदिशा.
3 श्री हरिसिंह चौहान/ श्री पहलवान सिंह चौहान, अध्यक्ष , विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई.
मण्डी अधिनियम की धारा (4) संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है . (3)
1972की धारा 11(5) मा. श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा , विधायक, विधान सभा क्षेत्र , सिरोंज/लटेरी.
1972 की धारा 11(5) मा. श्री राघवजी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, विदिशा.
1972की धारा 11(5) प्रबंधक, विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई.
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
1903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश इन्दौर, दिनांक 28 मई 2013
क्र. 60 - री.ए.डी.एम.- 2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से : -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. पुलिस थाना आजादनगर जो कि जिला इन्दौर की तहसील इन्दौर में हैं पुलिस थाना घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों के नाम स. क्र.
नाम तहसील जिला
उस पुलिस थाने का सहित जिसमें से
अपवर्जित किया गया
(3)
(2)
(1)
1. आजाद नगर
1. थाना संयोगितागंज
2. मदीना नगर
3. कोहिनूर कालोनी तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर.
4. फिरदोस नगर
"
5. प्रेमनगर
"
6. रविनगर
"
7. आई.डी.ए. बिल्डिंग कंपा.
"
8. गुलाबबाग
"
9. खारोल मोहल्ला
10. खाती मोहल्ला
11. अलकापुरी
"
12. अजयबाग कालोनी
13. जगदीशपुरी
"
14. यादव नगर
"
15. मसानिया रोड
"
16. नूरीनगर
"
17. नेतराम का बगीचा "
18. भोला पहलवान का बगीचा
(3)
(2)
(1)
"
19. मीना पैलेस
"
20. काली पुलिया
"
21. नर्मदा प्रोजेक्ट
"
22. सीताराम पब्लिक स्कूल "
23. पंचशील कालोनी "
24. साटमपार्क कालोनी
25. पीटीएस. एरिया
"
26. मयूर नगर
"
27. इदरीशनगर
28. शांतिनगर
"
29. न्यू इंदिरा एकता नगर "
30. राम नगर
"
31. विराट नगर
"
32. शाईननगर
"
33. इंदिरा एकता नगर "
34. चिराड़ मोहल्ला
"
35. पवनपुत्र नगर
"
36 . कमल नगर
"
37. हीरापन्ना नगर
"
38. पिंकसिटी
"
39. शिवनगर
"
40. चौधरी पार्क कालोनी "
41 . शिवदर्शन नगर
"
42. शिव पार्वती नगर "
43. एकता नगर
"
44. भील कालोनी
No. 60- री.ए.डी.एम.-2013.-In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette " :-
(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof, and (ii ) Declares Aajad Nagar to be Police Station in Tehsil of Indore , District Indore and further [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1904
directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table:-
TABLE
LOCAL AREAS
Name of Village S.No. Name of Police Station (with Tahsil and Distt. ) from which excluded
(3)
(2)
(1)
1 . Aajad Nagar
1. Sanyogitaganj Tehsil Indore , 2. Madina Nagar Distt . Indore . 3. Kohinoor Colony -do-
4. Firdos Nagar
-do-
5. Prem Nagar
-do-
6. Ravi Nagar
-do-
7. I.D.A. Building Compound -do-
8. Gulabbaag
9. Kharol Mohalla -do-
10. Khati Mohalla -do-
-do-
11. Alkapuri
-do-
12. Ajaybaag Colony -do-
13. Jagdishpuri
-do-
14. Yadav Nagar
-do-
15. Masaniya Road -do-
16. Noori Nagar
-do-
17. Netram Ka Bagicha -do-
18. Bhola Pahalwan ka Bagicha -do-
19 . Meena Palace
20 . Kali Pulia
-do-
-do-
21 . Narmada Project
22. Sitaram Public School -do-
-do-
23. Panchsheel Colony -do-
24. Satam Park Colony -do-
25. P. T. S. Area
-do-
26. Mayur Nagar
-do-
27. Idrish Nagar
-do-
28. Shanti Nagar
-do-
29. New Indira Ekta Nagar -do-
30. Ram Nagar
-do-
31. Virat Nagar
-do-
32 . Shayin Nagar -do-
33. Indira Ekta Nagar
34. Chirad Mohalla -do-
-do-
35. Pawanputra Nagar -do-
36. Kamal Nagar -do-
37. Heera Panna Nagar -do-
38. Pink City
-do-
39. Shiv Nagar
-do-
40. Choudhary Park Colony -do-
41. Shivdarshan Nagar -do-
42. Shiv Parwati Nagar -do-
43. Ekta Nagar
-do-
44. Bheel Colony क्र. 60 - री.ए.डी.एम.- 2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से: -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. पुलिस थाना तेजाजीनगर जो कि जिला इन्दौर की तहसील इन्दौर में हैं पुलिस थाना घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों के नाम स. क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
(3)
(2)
(1)
1. सफेरा कालोनी
1 .
2. उमरीखेडा
3. नेहरूवन ग्राम
थाना भँवरकुंआ तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर .
"
4. मोरोद ग्राम
"
5. माचला
"
6. अनुराधा नगर
"
7. तेजाजी नगर
"
8. कैलोद करताल "
9. पतनखेडी
10. मछली फार्म
11. लिंबोदी
12. कस्तुरबा ग्राम
13. छोटा पावर हाऊस "
14. रालामण्डल
"
15. मिर्जापुर
16. असरावद खुर्द
"
17. गवाला कालोनी "
बडा पावर हाऊस
18 .
_"_
19. पत्थर मुण्डला
No. 60 - री.ए.डी.एम.- 2013.-In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) and in partial modification of the previous notification 1905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
affecting the local areas specified in the Table below, The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette " :-
2. पुलिस थाना कनाडिया जो कि जिला इन्दौर की तहसील इन्दौर में हैं पुलिस थाना घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं . ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-
सारणी
(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof, and
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
स. क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
(ii ) Declares Tejaji Nagar to be Police Station in Tehsil of Indore , District Indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table :-
(3)
(2)
(1)
TABLE
1. बिजलीनगर
1.
2. वैभव नगर , ए.बी.सी.
थाना खजराना तहसील इन्दौर,
LOCAL AREAS Name of Village
जिला इन्दौर.
3. मित्रबंधु नगर S.No. Name of Police Station ( with Tahsil and Distt) from which excluded
"
4. संचार नगर मेन व एक्सटेंशन (3)
(2)
(1)
_ "_
5. पुरानी नाव फेक्ट्री Bhawarkunwa
1.
1 . Safera Colony
_"_
6. श्रीकांत पैलेस 2. Umrikheda
Tehsil Indore ,
_"_
7. शुभ लाभ विहार 3. Nehruvan Garm
Distt. Indore .
_"_
8. डायमण्ड कालोनी 4. Morod Gram
-do-
"
5. Machhla
9. आलोक नगर -do-
"
-do-
6. Anuradha Nagar
10. सर्वसम्पन्न नगर -do-
"
7. Tejaji Nagar
11 . भूरी टेकरी 8. Kelod Kartaal
-do-
"
12. सर्वसुविधा नगर 9. Patan Khedi
-do-
"
13. बैकुंठ विहार 10. Machhli Farm
-do-
"
11. Limbodi
-do-
14. मौर्या हिल्स शांति निकेतन बायपास 12. Kastoorba Gram
-do-
"
15. मानवता नगर 13. Chhota Power House
-do-
"
16. रेल्वे पुलिस लाईन 14. Ralamandal
-do-
-do-
15. Mirjapur
16. Asravad Khurda
-do-
-do-
17. Gawala Colony
18. Bada Power House
-do-
19. Patthar Mundla
-do-
No. 60 - री.ए.डी.एम.-2013.-In exercise of the powers conferred by clause ( s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette " :-
(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof, and क्र. 60 - री.ए.डी.एम.- 2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से: -
(ii) Declares Kanadiya to be Police Station in Tehsil of Indore , District Indore and further directs 1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती और [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1906
that it shall include the local areas specified in column ( 3 ) of the said Table :-
TABLE
LOCAL AREAS Name of Village S.No. Name of Police Station (with Tahsil and Distt) from which excluded
(3)
(2)
(1)
1. Bijli Nagar
2. Vaibhav Nagar A.B.C.
3. Mitrabandhu Nagar 1. Khajrana Tehsil Indore , Distt. Indore .
-do-
4. Sanchar Nagar Main & Extention
-do-
5. Old Naav Factory
Shrikant Palace
6.
-do-
Shubh Labh Vihar
7.
-do-
-do-
8. Diamond Colony -do-
9. Alok Nagar
-do-
10. Sarvsampanna Nagar
11. Bhuri Tekri
-do-
12. Sarvsuvidhi Nagar -do-
13. Baikunth Vihar -do-
-do-
14. Morya Hills , Shanti Niketan Bypass
15. Manavta Nagar -do-
-do-
16. Railway Police Line
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों के नाम स. क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से
अपवर्जित किया गया
(3) (2)
(1)
1 . ग्राम बिचौली मर्दाना 1.
2. बिचौली कांकड थाना पलासिया तहसील इन्दौर ,
3. जीआरपी. कालोनी जिला इन्दौर.
"
4. नीरनगर
"
5. रेवेन्यू नगर
"
6. राजगृही कालोनी
7. निर्मलनगर
"
8. दिलीपनगर
"
9. कालिन्दीकुंज "
10. ग्रेटर ब्रजेश्वरी कालोनी "
11. चौहान नगर
(3)
(2)
(1)
_"_
12. स्कीम न. 140 एवं आईडीए. आवास _ "_
13 . ब्रजेश्वरी एनेक्स "
14. महादेव तोतला नगर "
15 . उदयनगर
"
16. रमाबाई नगर
"
17. आशीष नगर
"
18. कंधारी नगर
"
19. सहारा सिटी
"
20. संजना पार्क
21. सुखशांति नगर
22. मंगल नगर
TABLE
S.No. Name of Police
Name of Village LOCAL AREAS Station (with Tahsil and Distt. ) from which excluded
(3)
(2)
(1)
1. Gram Bicholi Mardana 1.
2. Bicholi Kankad Palasiya, Tehsil Indore , Distt. Indore . 3. GRP Colony -do-
4. Neer Nagar
-do-
5. Revenue Nagar -do-
6. Rajgrahi Colony -do-
7. Nirmal Nagar -do-
8. Dilip Nagar -do-
9. Kalindi Kunj -do-
10. Grator Brajeshwari Colony
-do-
11. Chouhan Nagar -do-
12. Scheme No. 140 & IDA Aawas -do-
13. Brajeshwari Anex
14. Mahadev Totla Nagar -do-
-do-
15. Uday Nagar -do-
16. Ramabai Nagar -do-
17. Ashish Nagar -do-
18. Kandhari Nagar -do-
19. Sahara City -do-
20. Sanjana Park -do-
21. Sukhshanti Nagar -do-
22. Mangal Nagar 1907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
क्र. 60 - री.ए.डी.एम.- 2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से: -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. पुलिस चौकी अम्बेडकर नगर, महू जो कि जिला इन्दौर की तहसील महू में हैं पुलिस चौकी घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं , स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:- सारणी
स्थानीय क्षेत्रों के नाम स. क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
(3)
(2)
(1)
1. डीमलैण्ड
2. सेन्ट्रल स्ट्रीट
1. कोतवाली महू तहसील महू,
3. पारसी गली
जिला इन्दौर.
"
4. मेन स्ट्रीट
"
5. आधा कुंआ
"
6. चूडीगली
"
7. कनाट रोड
"
8. माणक चौक
9. संगीता मोहल्ला
10. सराफा
11. कपडा गली
12. टीन गली
13. फूल चौक
14. एम.जी. रोड
15. सांघी स्ट्रीट
16. छोटा बाजार
17. हम्माल मोहल्ला "
18. तेजी मोहल्ला "
19. राजा गली
"
20. मोती चौक
No. 60 - री.ए.डी.एम.-2013.-In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below , The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh, Gazette " :-
(i) Exclude form the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof , and (ii) Declares Ambedkar Nagar Outpost to be a Police Station Kotwali in Tehsil of Mhow, District Indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table :-
TABLE
LOCAL AREAS Name of Village
(3)
S.No. Name of Police Station (with Tahsil and Distt . ) from which excluded (1) (2)
1. Dreamland
2. Central Street
3 . Parsi Gali
1. Kotwali Mhow Tehsil Mhow Distt. Indore .
4. Main Street
-do-
5. Aadha Kunwa -do-
6. Chudi Gali
-do-
-do-
7. Kanat Road
8. Manak Chowk -do-
-do-
9. Sangeeta Mohalla
10. Sarafa
-do-
-do-
11. Kapda Gali
12. Teen Gali
-do-
13. Foolchowk
-do-
14. M.G. Road
-do-
-do-
15. Sanghi Street
16. Chhota Bazar -do-
17. Hammal Mohalla -do-
18. Teli Mohalla
-do-
-do-
19. Raja Gali
20. Moti Chowk
-do-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर/उपसचिव .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
1908
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला - सिंगरौली , मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 29 मई 2013 क्र. 1779 - भू-अर्जन-सी-13
करारनामा
मेसर्स एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 , जेपी नगर रीवा, पिन कोड -486450 द्वारा श्री के. आर. रघू पिता स्व. श्री के. सुब्बाराव , उम्र 55 वर्ष
प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर , जिला सिंगरौली
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-2-2011- सात-2 ए, भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार ग्राम डोंगरी ( 177.550 हे . ) भैंसाबूड़ा ( 153.210 हे. ) एवं डिगवाह ( 93.480 हे. ) तहसील सरई, जिला सिंगरौली ( म. प्र. ) में कोयला खनन , कोल हैण्डलिंग संयंत्र , माइन्स वर्कशाप , टाउनशिप एवं रोड के लिये निजी भूमि कुल किता 584 कुल रकबा 424.240 हे. के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 29 मई 2013 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित किया गयाः-
1. भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 ) के राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करने हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की कार्यवाही की जायेगी .
2. कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि का 10 प्रतिशत राशि कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है. शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
4 भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी .
1909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
7 . भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.
8. अर्जित की गई उक्त निजी भूमियों का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत ) .
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन/ इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13 . भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने होंगे कि पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17 . यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भू-अर्जन के मुआवजे की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो कंपनी से ली जावेगी.
20. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तों का पालन कंपनी को करना होगा.
21. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1910
22. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा.
23. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित " जयप्रकाश सेवा संस्थान " जो कि ट्रस्ट के रुप में गठित है के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर मेसर्स एमपी जेपी कोल लिमिटेड कार्यवाही कर समस्त व्यय का वहन भी करेगा.
24. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जायेगा.
25. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जायेगा.
26. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित फलदार एवं ईमारती वृक्षों को काटने के लिये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों को पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय गणना पत्रक के अनुसार दुगने पेड़ वन विभाग या उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन कंपनी द्वारा किया जायेगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे .
27. परियोजना से विस्थापित लोगों के लिये शासन एवं कंपनी के बीच में की जाने वाली पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन करारनामा का शासन से अनुमोदन होने के पश्चात् इस करारनामें का एक अंग या भाग माना जावेगा .
28. पुनर्वास के मुद्दे या आर एण्ड आर करारनामे का क्रियान्वयन कंपनी को पालन करना होगा. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की शर्तों के क्रियान्वयन एवं विस्थापन के किसी भी मुद्दे पर कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा जो कंपनी को मान्य होगा.
29. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन करारनामें का शासन की संतुष्टि पर क्रियान्वयन के पश्चात् ही अर्जित भूमि का कब्जा कंपनी को देय होगा. यदि कंपनी किन्हीं कारणों से पुनर्वास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाती है तो कलेक्टर द्वारा कंपनी को समक्ष में सुनवाई का अवसर देते हुए राशि वसूल कर शासकीय संस्था से आवश्यक पुनर्वास कार्य कराये जावेंगे.
30. परियोजना क्षेत्र के आपसास की ग्रामीण सड़कों पर कंपनी के भारी वाहनों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण सड़कों का क्षतिपूर्ति, चौड़ीकरण एवं मोरमीकरण के संबंध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कंपनी को कड़ाई से पालन करना होगा.
यह अनुबंध ( करारनामा ) दिनांक 29 मई 2013 को एमपी जेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 , जेपी नगर रीवा द्वारा श्री के. आर. रघू महाप्रबंधक ( समन्वय ) एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.
हस्ता./-
हस्ता./- (एम. सेलवेन्द्रन ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म. प्र. ) (के आर. रघू) महाप्रबंधक ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड रीवा ( म. प्र. ) 1911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश , एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 26 अप्रैल 2013
क्र. क-प्र. भू- अर्जन- 02-अ- 82- वर्ष-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में, उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
तहसील
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में)
(4) 22
(5) 13.31 (1) सागर
(3) बदौना
(2) सागर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग क्र. 1 , सागर.
(7) आमेट रजौआ मार्ग हेतु ग्राम बदौना का भू-अर्जन हेतु.
योग
13.31
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आमेट रजौआ मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बदौना का भू-अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र.... अ-प्र. भू -अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में, धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन तहसील नगर/ग्राम एवं प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल कुल कुल ख. नं. रकबा (हे. में)
(4) (1) सागर
(2) गढ़ाकोटा
(3) टड़ा/1
0.12
0.05
0.03
0.02
0.04
0.03
0.01
0.10
0.10
425 0.01 447 0.09 331/1 326/1 326/2 339 456 457 331/2 219 220 0.09 221
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सागर संभाग क्र. 1 , सागर .
(6) मिसिंग लिंक सागर से पथरिया ( ग्राम टड़ा ) मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की निजी भूमि का भू-अर्जन.
योग .
0.69
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
1912
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 6 मई 2013
क्र. भू-अर्जन- 2013-2469-प्र. क्र. 34- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(4)
(5)
(3)
(1)
जावरा
रतलाम
अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग , रतलाम.
सिदुरकिया दुधाखेड़ी
00.180 00.110 योग .. 00.290
जावरा- ताल मार्ग के कि.मी. 10/4 में सिन्दुरकिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 6 मई 2013
क्र. 35 - अ - 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)
(6) (1) बालाघाट
(2) तिरोडी
(3) चाकाहेटी प.ह.नं. 05
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) सिवनी जिला (म. प्र. ) .
(4) निजी भूमि 0.207 हेक्टर (संरचना सहित)
अर्जुनटोला- आजनबिहरी मार्ग के डोरिया नाले पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
टीप:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण, उप संभाग , बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
क्र. 36- अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय क्षेत्र (हे. में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1) बालाघाट
(2) बैहर
हालोन सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग , बिछिया जिला मण्डला ( म . प्र . ) .
पाण्डुतला रैयत उर्फ चारटोला प.ह.नं. 56
निजी भूमि 20.697 हेक्टर शासकीय भूमि 2.520 हेक्टर कुल भूमि 23.217 हेक्टर (संरचना सहित) .
टीप:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग होशंगाबाद, दिनांक 10 मई 2013
क्र. 8597 - भू. अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 1596- राजस्व-2 / 13 होशंगाबाद दिनांक 02 अप्रैल 2013 के द्वारा निर्माणाधीन नर्मदा सेतु के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन की जा रही भूमि रकबा 0.824 हैक्टेयर पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) (4 ) में अत्यिकता की अनुमति प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
तहसील/ तालुक
(6)
(4) 0.824
(3) गजनई
(1) होशंगाबाद
(2) सोहागपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग सेतु निर्माण संभाग.
जिला होशंगाबाद एवं रायसेन के मध्य शोभापुर गजनई से मोतलसिर बाड़ी बरेली मार्ग में निर्माणाधीन नर्मदा सेतु के पहुंच में आने वाली भूमिअर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सोहागपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1914
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 10 मई 2013
प्र. क्र. 14- अ-82 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.552 (2) विदिशा
(1) विदिशा
(3) भियाखेड़ी
योग .. 0.552
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभाग क्र. 2 विदिशा. कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर पीपलखेड़ा नहर की लघुनहर क्र. 2 के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 15- अ- 82 - भू- अर्जन- 12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(1)
(2)
(4) 0.379 विदिशा
विदिशा
सुल्तनिया
योग .. 0.379
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा.
पीपलखेड़ा नहर की लघु नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 9 मई 2013
प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित 1915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) (3)
(4) (1)
खण्डवा
मोजवाड़ी
हरसूद
89.161 हे . एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
रेवापुर थर्मल पावर परियोजना हेतु.
नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. - 13 खण्डवा ( 3 ) कार्यालय भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2 खण्डवा में देखा जा सकता है .
खण्डवा, दिनांक 15 मई 2013
प्र. क्र. 19- अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4) खण्डवा
(3) भराड़ी
(2) हरसूद
82.941 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 , खण्डवा.
रेवापुर थर्मल पावर परियोजना हेतु.
नोट: - भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. - 13 खण्डवा ( 3 ) कार्यालय भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2 खण्डवा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 14 मई 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-13-314-317.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1916
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
मोहरी
चन्देरी
2.814 अशोकनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेसरा मनहारी तालाब निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म. प्र.
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-13-322-325--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
45.374
मन्हारी
चन्देरी
अशोकनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेसरा मनहारी तालाब निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म. प्र.
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू- अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-13-322-325.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
अशोकनगर चन्देरी
9.112
लुहारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बेसरा मनहारी तालाब निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म. प्र.
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
क्र. क्यू- भू-अर्जन - 326-329-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील/तालुक
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.380
भटोली
अशोकनगर चन्देरी
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा (2 )
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेसरा मनहारी तालाब निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म. प्र.
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 9 मई 2013
क्र. 19- अ- 82-12-13- भू- अर्जन .. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
4.87 ग्वालियर सुपावली
ग्वालियर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 आर माइनर 1 एल/4 आर माइनर एवं 1 आर/4 आर माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1918
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
क्र. 20- अ- 82-12-13- भू-अर्जन.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) (2)
(4)
0.22
बिल्हैटी
ग्वालियर ग्वालियर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कानाम धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 आर माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 15 मई 2013
क्र. 22 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
8.22
बिलारा
ग्वालियर ग्वालियर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कानाम धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर/ 1 आर मायनर , 1 आर मायनर, 1 एल/ 1 आर मायनर, 1 आर/ 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
क्र. 23- अ- 82-12-13- भू-अर्जन.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कानाम भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(1)
(2) (3)
(4)
0.78
ग्वालियर
ग्वालियर
दयेली
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतलामाता शाखा नहर की 2 आर मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 24- अ- 82-12-13 - भू-अर्जन.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (3)
(5)
(2)
(4)
(1)
जिगनिया
3.10
ग्वालियर ग्वालियर
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/ 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1920
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
क्र. 25- अ- 82-12-13- भू-अर्जन.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
जखारा
6.06
ग्वालियर ग्वालियर
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर , 2 आर, 3 आर, 1 एल/ 1 आर, 1 /आर मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 26- अ- 82-12-13- भू-अर्जन .. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (3)
(5)
(2)
(4)
(1)
2.32
ग्वालियर ग्वालियर कृपालपुर
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर व 1 एल/ 1 आर मायनर केनिर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
क्र. 27- अ-82-12-13 - भू-अर्जन.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.33
ग्वालियर नारायणपुर
ग्वालियर
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर, मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 28 - अ- 82-12-13 - भू-अर्जन .. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
(1)
चपरोली
3.05
ग्वालियर ग्वालियर
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 1 आर, एवं 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
1922
क्र. 29 -अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4) 6.69 ग्वालियर ग्वालियर गुन्धारा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर 1 आर एवं 1 आर/ 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 15 मई 2013
क्र. 1158- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(4) 0.400 (2) त्योंथर
(3) रक्सहा कला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्योंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 16 मई 2013
भू-अर्जन - प्र.क्र. एफ. - 12- पत्र क्र. 280 - भू- अर्जन-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि को संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) (1)
(2)
(3)
सतना
खारा हिनौताखुर्द टीकरखुर्द जोवा
2.200 1.550 0.850 1.813 रामनगर मैहर मैहर मैहर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स, सतना.
जिगना बरही बाणसागर बदल मार्ग निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 17 मई 2013
प्रक. क्र. 6 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
232.33
रामनगर
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1924
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
प्रक. क्र. 7 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
428.71 टीकमगढ़ टीकमगढ़ डोगरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 8 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि को संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 45.21
(3) दरगुवां
(1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 9 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
234.93 (1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
(3) डिकौली चक्र नं. 02
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ .
(6) बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
1925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 10- अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)
(2)
383.04
पुरैनिया
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 11 - अ- 82-2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
373.12 टीकमगढ़ टीकमगढ़ सुजारा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन , भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 12 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 1926
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1)
(2)
(3)
212.53 टीकमगढ़ टीकमगढ़
डूड़ा टोरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
टीकमगढ़. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,
हेतु भू-अर्जन. बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 13 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4)
मेरोन
110.98 टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
टीकमगढ़. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,
हेतु भू-अर्जन. बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्रक. क्र. 14- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
मौखरा
200.88 टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ .
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
1927
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्रक. क्र. 15- अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4)
(3)
(2)
277.67 टीकमगढ़ टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
हेतु भू-अर्जन. बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्रक. क्र. 16- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दीजाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
(1)
मगरा
363.58 टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 17- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 1928
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
515.06 टीकमगढ़ बुड़ेरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 18 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
46.46 टीकमगढ़ टीकमगढ़
सूडा धरमपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,
टीकमगढ़.
हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन, भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रक. क्र. 19 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
343.43 टीकमगढ़ टीकमगढ़ डिकोली चक्र नं. 1
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
1929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सुजारा की भूमि का अर्जन , भूमि के नक्शाका विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 17 मई 2013
क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13-329- संशोधित अधिसूचना. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
तहसील/ तालुका
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
9.348
दमोह लाडनवाग
दमोह
2.324
धरमपुरा
दमोह कटनी ( एस. एच. 14) बाईपास निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर.
समन्ना रैयत
1.100
2.401
मडिया पनगढ़
3.122
पिपरिया नायक
6.300
कुलुवा ( मारूताल)
5.910
दमोह खास
योग .. 30.505
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नीमच, दिनांक 20 मई 2013
क्र. 1725 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 04- अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 1930
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) नीमच सिंगोली
2.904 9.961 0.249
कवई खेडा मौका का डोल जीवापुरा विरान.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कवई सिंचाई निर्माण योजना कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , नीमच.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय नीमच , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकाससिंह नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 20 मई 2013
प्र. क्र. 8 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.नं./न.ब. (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)
(2)
जबलपुर
जबलपुर
0.042हे. (4576 वर्गफुट )
( 1 ) ग्वारीघाट प.ह.नं. 8 ( नया. ) 23/27 ( पुराना) बन्दो. नं. 603 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
आयुक्त, नगर पालिका निगम, जबलपुर.
दरोगाघाट से ग्वारीघाट तक यातायात को सुगम करने की दृष्टि से नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1931
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 21 मई 2013
क्यू- भू- अर्जन- 718.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( क ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तालुका
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में )
अर्जितकी जाने वाली भूमिका
सर्वे नं.
(5)
(6)
(7) (3)
(4)
(2)
(1)
1683
0.11
शिवपुरी करैरा सिल्लारपुर
0.15
1684
0.06
1685
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश.
1687
0.35
महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 16 एवं टेल माईनर के निर्माण कार्य हेतु.
0.13
1688
0.10
1689
0.15
40
43
0.08
44
0.18
50
0.13
0.76
53
0.17
64
242
0.02
0.20
243
0.02
244
0.18
246
247/1
0.08
247/3
0.08
0.06
248
0.06
249
254
0.21
320/2
0.08
0.48
324
326/1
0.05
327/1
0.09
0.06
331/1
332/1
0.11
0.04
337/ मिन. 1 [भाग 1 1932
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(7)
(5)
(6)
(2) (3)
(4)
(1)
338
0.15
339/मिन. 1 0.15
340
0.08
0.02
345
0.01
391/मिन 1
0.07
392/2
0.18
405
1005/2
0.21
1002
0.02
5.08
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्यू- भू- अर्जन - 719.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( क ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इस अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तालुका
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)
अर्जित की जाने वाली भूमिका सर्वे नं.
(6)
(7) (4)
(2)
(5)
(1)
(3)
88
0.01
करैरा सिरसौद
शिवपुरी
0.13
90
0.05
92
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश.
0.04
100
महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 11 , 12, 13, 14, 15 एवं 16 का निर्माण कार्य हेतु.
0.03
101
0.05
112
0.01
113
0.10
114
115
0.03
0.05
116
117
0.01
119
0.01
120
0.09
0.05
121
122
0.01
0.21
148
159
0.04
0.16
657 1933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1) (2)
0.02
658
0.01
659
0.03
674
0.05
677
0.04
678
0.01
679
0.01
684/1
0.02
749
765/1
0.04
0.01
766
767
0.22
770
0.02
773
0.02
0.12
776
777
0.05
0.02
804/मिन 1
805
0.03
806
0.04
0.03
807
0.01
808
0.07
809
812
0.01
0.14
813
3441/मिन 1 0.08
3443/मिन 1 0.13
3451
0.02
3448
0.05
0.11
3450
3974
0.03
0.05
3991
3992
0.01
3993
0.08
0.01
4041
4042
0.05
4045
0.10 [ भाग 1 1934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(6)
(7) (4)
(5)
(2) (3)
(1)
0.03
4046
0.07
4048
0.02
4049/मिन 2
4050
0.10
0.01
4051
4055
0.04
0.05
4057
4058
0.15
4061
0.19
4062
0.14
0.19
4063 मिन 1
0.02
4071
4089
0.04
0.08
4091
0.02
4092
4094
0.03
0.10
4095
0.06
4096
0.06
4130/2
0.21
4133
4156
0.14
0.10
4163
0.02
4409
4410
0.12
4411
0.06
0.02
4412
0.31
4447
0.26
4451/1
0.02
4458
0.03
4460
0.22
4461/2/मिन 2
0.06
4462
0.02
4465/1
0.02
4465/2 1935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(2) (3)
(4)
(1)
0.02
4465/3
0.17
4474
0.13
4478
0.02
4479
0.26
4484/2
4485
0.13
4486
0.10
4488/5
0.08
4515/मिन 2
0.14
4516/3
0.16
4517
0.13
4537
0.09
0.11
4540/1/10
4540/1/12
0.11
0.14
4540/मिन 2
0.29
4541
4542
0.11
4544
0.30
0.04
4545/मिन 2
4546/मिन 1
0.03
0.05
4546/मिन 2
4547
0.06
0.25
4750
0.03
4761
4762
0.04
4763
0.15
4764/मिन 1
0.03
0.30
4774/1/1
योग
9.30
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1936
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 26 अप्रैल 2013
क्र. क- प्र.भू. -अर्जन-03 अ- 82- वर्ष- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर
(ख ) तहसील-सागर
(ग ) ग्राम- बिजौरा , प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.04 हेक्टर.
रकबा
खसरा नंबर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.40
174/2
175/1
0.05
175/2
1.59 योग . 2.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- कंजेला जलाशय योजना हेतु ग्राम बिजौरा का भू- अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 6 मई 2013
क्र. 6426 - भू -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बण्डा
(ग) ग्राम- पिपरिया चमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टर .
अन्य विवरण खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
0.07
670
0.27
672/1
672
0.38
2/3
0.16
673/3
0.29
675/2
0.25
679
680
0.04
681/1
0.55
योग .. 2.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 6427- भू -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बण्डा 1937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- मुड़ारी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टर.
अन्य विवरण खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
3/1
0.18 योग . 0.18
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 6428 - भू - अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बण्डा
(ग) ग्राम-तोड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टर.
अन्य विवरण खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
0.01
0.07
0.06
0.05
8 9 13 14 78
योग ..
0.03 0.22
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 6429 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बण्डा
(ग ) ग्राम- पजनारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टर .
अन्य विवरण
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नंबर (1)
(2)
(3)
0.10
1218
0.02
1222
0.02
1274
1306
0.54
0.01
1315
1333
0.21
0.04
1334
योग .. 0.94
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
1938
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
सागर, दिनांक 15 मई 2013
क्र. 6654 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- समनापुर खरगराम, प.ह.नं. 24
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा नंबर में से (1)
2 45/1
45/2
0.37 0.12 0.18
योग 0.67
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के एसकेप एवं चैनल हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 06 -अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग) ग्राम-माढोताल, प.ह.नं. 25/31 ( नया 1 ) नं. ब. 643 ( घ) लगभग क्षेत्रफल- कुल 0.142 में से 0.074 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.013
165/15, 165/16
0.129
योग .. 0.142 में से 0.074 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल क्षेत्र में 40 फुट चौड़ी सड़क हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय ( कक्ष क्र. 72 ) में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 07 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- जबलपुर
(ग) ग्राम- लक्ष्मीपुर, प.ह.नं. 25/31 ( नया 4) नं.ब. 643 कछपुरा, प.ह.नं. 25/31 ( नया 4 ) नं.ब. 501 भाग 1 ]
1939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(घ) लगभग क्षेत्रफल- कुल 1.561 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-लक्ष्मीपुर
0.735
12/1
0.396
13
योग .. 1.131
ग्राम -कछपुरा
0.097
0.095
112
0.238
113
योग .. 0.430 कुल योग 1.561
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- एम.आर.- 4, एकता नगर से मेडिकल धनवंतरी नगर को जोड़ने वाली प्रस्तावित एम.आर. - 4 सड़क हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय ( कक्ष क्र. 72 ) में किया जा सकता है .
जबलपुर , दिनांक 4 मई 2013
भू-अर्जन प्र . क्र. 03 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- जबलपुर
(ग) ग्राम/वार्ड- स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड ( नगर निगम क्षेत्र) प.ह.नं. डाय. शीट नं. 258 , प्लाट नं . 904/1 (घ) लगभग क्षेत्रफल- कुल 2567 वर्गफुट ( 239 वर्गमीटर ) खसरा नम्बर/ प्लाट नं. (1)
रकबा (वर्गफुट में) (2)
स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड
कुल 2567 वर्गफुट (239 वर्गमीटर)
(नगर निगम क्षेत्र )
डाय. शीट नं . 258 ,
प्लाट नं . 904/1
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- दयानंद सरस्वती वार्ड के अंतर्गत आनंद टॉकीज रोड से महर्षि स्कूल के बीच में जबलपुर अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय ( कक्ष क्र. 72 ) में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग ) ग्राम/वार्ड- स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड ( नगर निगम क्षेत्र ) नजूल ब्लॉक नं . 4, प्लाट नं. 23/2.
( घ) लगभग क्षेत्रफल- कुल 0.0479 हेक्टेयर ( 2085 वर्गफीट में से 256 वर्गफीट अर्थात 24 वर्गमीटर ) .
रकबा (हेक्टर/ वर्गफुट में ) (2)
खसरा नम्बर/ प्लाट नं. (1)
कुल 0.0479 हेक्टेयर, (2086 वर्गफुट में से 256 वर्गफुट अर्थात 24 वर्गमीटर ) .
स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड (नगर निगम क्षेत्र) नजूल ब्लॉक नं. 4, प्लाट नं. 23/2.
1940
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- दयानंद सरस्वती वार्ड के अंतर्गत रसल चौक से इन्कम टेक्स मार्ग पर सार्वजनिक सड़क के चौड़ीकरण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय ( कक्ष क्र. 72 ) में किया जा सकता है.
जबलपुर, दिनांक 20 मई 2013
क्र. 2- अ- 82-2012-13- भू-अर्जन अधि.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला - जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग ) ग्राम- गोरखपुर, नं.बं. 605 , प.ह.नं. - 1 नया (घ) डाय. शीट क्र.- 271
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 123.48 व.मी.
प्लाट नं.
रकबा (वर्गमीटर में)
(2)
(1)
97/1 , 97/2
123.48 योग .. 123.48
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- नरसिंह वार्ड में छोटी लाईन फाटक के सामने नेशनल हाईवे -7 पर शास्त्री ब्रिज को जाने वाले मार्ग से लगी भूमि एवं भवन का भू- अर्जन कर सड़क निर्माण किये जाने हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 08 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
( नया 8 ) नं. ब. 603 (ग ) ग्राम-ग्वारीघाट, प.ह.नं.
0.125 हेक्टेयर में से (घ ) लगभग क्षेत्रफल- कुल
0.042हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
118/2
0.042
योग . 0.042
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- नगर निगम जबलपुर द्वारा दरोगाघाट से ग्वारीघाट तक यातायात को सुगम करने की दृष्टि से सड़क निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय ( कक्ष क्र. 72 ) में किया जा सकता. है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 9 मई 2013
प्र. क्र. 104 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर 1941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- उदयपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.131 हेक्टेयर
सर्वे नंबर
अर्जित किये जाने वाला
कुल रकबा
अनुमानित रकबा
(हेक्टर में)
(हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
0.209
0.157 141/1
141/2
0.428
0.219
141/3
0.763
0.293 110
0.105 111
0.575
0.355
0.073 114
100/1
0.021
0.239 100/2
0.324
100/3
0.418
0.063
0.011 89/2
0.021
89/3
0.992
0.011 118
0.168
0.784
90
0.227
0.031 87 मि-1
0.452
87 मि-2
86 मि-1
0.146
0.031
0.105
86 मि-2
86 मि-3
0.052
0.209
0.264
64 मि-1
0.530
64 मि-2
0.836
0.178 63
69
0.084
0.011 70
0.063
0.042 71
0.732
0.147
0.157
0.366
36 मि-1
0.115
36 मि-2
36 मि-3
0.230
0.125
36 मि-4
37
0.711
0.011
0.366
0.157 39/1
0.721
39/2
0.052 31
0.157
0.005
0.470
29
0.136
0.470
30
0.084 40
0.449
405
0.502
0.044
(3)
(2)
(1)
406
0.209
0.095
0.084 407
0.314
408
0.334
0.084 420
0.251
0.021
0.252 421/1
0.784
0.606
421/2
0.637
0.052 422/1
422/2
0.523
0.188 425/1
0.501
425/2
0.470
427
0.042
0.017
0.095 430
0.387
0.157 431/1
0.554
431/2
0.292
0.157 0.690
432
510/1
0.366
0.021
510/2
0.021
0.095 510/3
0.293
510/4
0.534 512/1 मि-1 0.941
512/1 मि-2 0.293
0.052
512/1 मि-3
512/2
0.021
0.606
512/3
513/2
0.021
0.021
514/8
512/4
0.575
513/3
0.063
0.679
514/1
512/5
0.439
0.961
0.021 56/1 क
56/ 1 ख
0.972
56/2क मि-1 0.668
0.335
56/2क मि-2
56/2क मि-3 0.366
0.684
56/2ख मि -1
56/2ख मि-2 0.685
56/3/1
0.585
56/3/2
0.419
56/3/3
0.010
0.010
56/3/4 1942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
(3)
(2)
(1)
0.042
0.282
423/1
423/2
0.314
0.011
0.314
142मि-1
142 मि-2
0.261
0.021 110
0.763
0.062 109
0.648
0.355
103
0.084 102/1
0.376
0.195 102/2
0.209
98/1
0.460
0.167 98/2
0.073
0.031
98/3
0.073
98/4
106/1
0.397
0.031 106/2
0.334
0.836
0.105 52
0.470
53
0.105
0.031 54
0.491
0.461
0.261 56/1 क
56/ 1ख
0.972
56/2क मि-1 0.668
56/2क मि-2 0.335
0.366
56/2क मि-3
56/2ख मि-1 0.084
56/2ख मि-2 0.685
0.585
56/3/1
56/3/2
0.419
0.010
56/3/3
56/3/4
0.010
योग : 5.131 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 14 मई 2013
प्र. क्र. 106- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- गनेशपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.659 हेक्टेयर
सर्वे नंबर
कुल रकबा अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3) 199
0.167
0.031
0.784
0.136 198
0.167 197
0.899
195
0.815
0.157
0.094
0.021 196
1.003
0.105 189
0.554
0.042 188
योग : 0.659 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 108 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम राई भाग 1 ]
1943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.661 हेक्टेयर
सर्वे नंबर
कुल रकबा अर्जित किये जाने वाला
अनुमानित रकबा
(हेक्टर में)
(हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
47/1
3.887
0.167 47/2
0.627
48/1
0.575
0.073 48/2/1
0.867
48/2/2
0.261
48/3/1
0.105
48/3/2
0.261
0.084 45
0.293
0.585
46
0.127
0.094
0.041 43
0.105
25
0.042 24/1
0.199
0.073 24/2
0.260
26/1
0.867
0.271
0.031
0.052 27 मि-1
0.543
27 मि-2 क
27 मि-2 ख 0.314
22
0.094
0.867
21/1
0.951
0.105
0.523
21/2 मि-1
21/2मि-2
0.418
1.568
0.031 7
1.756
0.167 11
0.544
0.063 12/2क
12/1 क
0.548
0.094 12/ 1ख
0.549
0.184 70/1
0.314
0.021
0.513
70/2मि-1
70/2मि-2
0.199
0..188 185
1.526
0.073 183
0.941.
182
1.306
0.116
0.376
74
0.031
0.219
0.042 73/1
73/2
0.335
75
0..334
0.062
(2)
(3) (1)
76/1
0.209
0.105 76/2
0.355
0.356
76/3
0.209
78/1
0.031 78/2
0.063
78/3
0.063
78/4
0.072
79/5
0.063
0.094
0.011 77
79/1क मि-1 0.528
0.021 79/1क मि-2 0.209
0.736
79/1ख
0.052
79/1 ग मि-1
0.053
79/1 ग मि-2
1.317
79/2
0.178
0.125 80/1
80/2
0.606
81/1
0.052
0.063 0.470
81/2
0.481
0.105 85/1
85/2
0.188
86/1
0.209
0.095 86/2
0826
86/3 मि-1
0.105
86/3 मि-2
0.157
86/3 मि-3
0.157
87
0.272
0.031 88
0.627
0.116 57
0.157 0.899
130/1
0.073
0.062 0.063
0.011 131/1
0.084 132
0.805
140
0.282
0.011 133
1.756
0.062 139
0.502
0.105 0.752
0.116 138
435
0.711
0.011
0.052 559
0.502
554
0.094
0.016 557
0.073
0.021 558
0.011 0.021
651
0.178
0.031
0.072 652
0.219 1944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(2)
(3) (1)
0.011 571
0.105
0.052
0.011 630
631
0.011
0.146
0.063
0.011 633
690
0.073
0.031
0.115
0.052 691
0.324
692
0.031
0.042 688
0.209
0.240
0.031 687
0.052 657
0.178
658
0.115
0.052
0.063
0.042 649/1
649/2
0.146
0.209
0.042 648
647
0.052
0.031
0.125
0.042 637
638
0.167
0.011
0.136
0.031 600
599
0.125
0.011 596
0.219
0.084
0.073
0.021 595
0.052 591
0.178
0.062 570
0.209
567
0.031
0.011 566
0.021
0.094
565
0.042
0.021 564
0.021
0.042
556
0.052
0.011
0.011
0.199
563
0.021 568
0.063
569
0.178
0.011
0.105
0.011 592
566
0.094
0.021
0.052
0.011 632
योग : 4.661 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) . भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 109- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग ) ग्राम- रतवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.967 हेक्टेयर
सर्वे नंबर
कुल रकबा
(हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
0.830
705
0.116
0.011 710
0.490
1.270
0.180 707
706
0.500
0.011
0.052 723
0.400
0.084 724
0.610
725
0.300
0.042 727
0.107
0.770
0.052 790
0.190
791
0.190
0.011
0.560
0.084 789
808
0.200
0.011
0.062 807
0.090
0.060
0.031 806
798
0.610
0.011 804
0.110
0.031 805
0.120
0.062 801
0.073
0.230
0.270
812
0.042
0.084 835
0.760
838
1.070
0.052 836
0.158
1.000
0.020
0.005 517
0.150
0.052 518
519
0.370
0.100 भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
0.042 521
0.070
0.021 520
0.530
0.210
522 मि -1
0.094 522 मि-2
0.210
522मि-3
0.220
522मि-4
0.220
0.021
0.050
523
524
0.070
0.062
1.100
0.110 475
0.052
0.150
474
0.450
0.062 1015
0.070
0.042 1033
0.140
0.021 1034
0.180
0.052 1035
0.270
0.062 1037
0.077 1064
0.310
0.170
0.005 1063
0.021 1062
0.100
1067
0.280
0.062
0.005 1060
0.110
0.080
0.062 1068
0.140
0.005 1069
0.070
0.011 1059
1057
0.430
0.094 1056
0.080
0.031 1732
0.050
0.011
0.011 1722
0.110
0.120
0.052 1713
1714
0.150
0.031
0.005 1708
0.400
1715
0.070
0.021
0.090
0.062 1689
0.260
0.042 1688
0.005 1690
0.110
0.080
0.005 1681
0.031 1682
0.030
0.080
0.031 1683
0.031 1684
0.070
0.420
0.125 1672
0.062 1660
0.350
0.040
1661
0.031
0.031 1384
0.200
0.062 1385 मि-1
0.300
0.120
1385 मि-1
1945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
(1)
(2)
(3)
0.052 1387
0.410
0.260
1377
0.095
0.031 0.090
1401
0.011 1376 मि-1
0.070
0.080
1376 मि-2
0.062 1402
0.310
0.073 1372
0.410
1405
0.140
0.011 0.210
0.073 1406
1407
0.180
0.052 0.260
0.091 1409
0.210
0.011 1408
0.105 1.050
1444
1445
0.105 0.470
0.042 1447
0.250
1459
0.052 0.290
1458
0.135 0.690
1456
0.030
0.011 1457
0.300
0.021 0.050
0.011 1454 मि-2
0.670
0.125 1465
0.021 1453
0.470
0.780
0.042 1468
1360
0.042 0.110
1357
0.710
0.062 0.900
0.105 1361
0.100
0.005 1344
1.080
0.178 1345 मि-1
1345 मि-2 0.100
0.960
0.157 1338
0.011
0.060
1337
0.062 1336
0.920
0.100
0.021 1335 मि-1
0.110
1335 मि-2
0.070
00.02 354
0.420
00.01 353
00.16 357 मि-1
1.590
0.790
357 मि-2
357 मि-3
0.790
357 मि-4
0.790
00.01 0.170
359 मि-1
359 मि-2
0.120 1946
(3)
(2)
(1)
00.01 360
0.180
0.070
00.01 361
0.130
362
00.01
00.04
0.210
364
0.160
00.05 363
0.590
368
00.11
1.400
00.09 298
0.320
372
00.01 374
0.460
00.08
00.02
0.860
376
1.030
435
00:17 423
0.560
00.10
00.02
0.480
424
420
0.260
00.06
00.01 422
0.080
0.660
00.02 418
0.330
00.05 411
1.000
416
00.09
0.410
00.01 412
0.630
00.07 414
00.06 1252मि-1
0.370
0.370
1252मि-2
0.040
00.02 1239
0.030
1238
00.04
0.330
1237
00.06
00.06
0.080
1235 मि-1
0.140
1235 मि-2
0.070
00.01 1234
00.09
0.330
1265
0.260
00.07 1266
0.210
00.03 1267
1268
0.580
00.08
1.770
00.23 1222
00.07 1220
3.140
00.25
3.950
1221
00.06
0.180
1285
00.04 1283
0.084
00.01
0.310
1289
1288
0.100
00.01
00.03
0.840
1295
1.050
00.10 1294
0.940
00.20 1293 मि-1
0.930
1293 मि-2
00.06
0.830
1291
1304
0.370
00.08
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(1)
(2)
(3) 0.220
00.03 1305
00.09 761/1
0.190
1.440
761/2
762
00.04 0.200
0.310
00.04 2424
00.01 764
0.080
00.06 2422
0.290
0.360
00.10 2423
00.02 2427
0.480
2428
0.050
00.01 2429
0.610
00.07
00.06 2430
0.470
0.360
00.05 2432
0.660
00.05 2433
2434/1
1.520
00.11 0.420
2434/2
00.04 2442
00.05 2441
0.370
00.03 2440
0.370
0.700
00.04 2349
2317
00.09 2.410
0.510
00.02 2315
1.250
00.16 2318
00.06 2304
1.070
3.420
00.15 2302
0.490
00.01 2278
00.04 2279
1.180
2300
0.100
00.01
00.10 2299
0.520
00.11
1.000
1945
00.08
2.280
1944
00.12
2.600
1946
0.930
00.09 1955
0.080
00.12 1954 मि-1
1954 मि-2 0.530
0.510
1962
00.12
0.490
00.08 1961
0.810
00.15 1583
1.480
1605
00.24
0.840
00.08 1607
00.17 1555
0.031
1.220
00.10 1614 1947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
00.10 1613
0.810
0.360
00.22 1616 मि-1
1616 मि-2 0.490
0.200
00.04 1615 मि-1
1615 मि-2 0.630
0.750
00.10 1475
योग : 11.967 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 110 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- बेरजा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.873 हेक्टेयर
सर्वे नंबर
कुल रकबा अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
0.094
0.564
284
0.157 282
0.981
281
0.282
0.094
0.230
0.011 280
271/1
0.062
2.309
0.314
271/2
1.369
0.031 291/ 1क
0.094
291/1ख
0.209
291/2 मि-1
0.115
291/2 मि-2
(2)
(3) (1)
0.627
0.105 269/1 मि-1
0.209
269/1 मि-2
269/2 मि-2 0.209
311/1
0.397
0.272 311/2
0.105
0.355
311/3 मि-1
0.157
311/3 मि-2
0.250
311/4 मि-1
311/4 मि-2 0.115
0.157
311/5
0.314
0.062 315 मि-1
315 मि-2
0.073
315 मि-3
0.010
0.334
0.011 349
0.105 1.376
221/1/1
0.568
221/1/2
0.627
221/1/3
222/1
1.208
0.031
1.097
2.090
219/2
0.157 224
0.839
228
0.187
0.062 230
1.181
0.627
0.062 231/1
231/2
0.627
0.042 236
0.481
0.366
0.042 235
238
0.376
0.052
0.011 240
0.543
0.690
0.042 11
14
0.052
0.011 16
0.136
0.011
0.324
0.116 18
19
0.617
0.062 21
0.021 0.084
22
0.084
0.021
0.105 26
1.191
0.021 25
0.439
198
0.679
0.084
0.209
198/2
योग : 1.873 1948
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग होशंगाबाद , दिनांक 10 मई 2013
क्र. 8599 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- होशंगाबाद
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम- गजनई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.824 हेक्टेयर.
खसर नंबर
रकबा
(एकड़ में )
(2)
(हेक्टर में) (3) (1)
0.454
1.12
57
0.08
58/1
0.031 58/2
0.339 0.824
0.84 2.04
योग कुल अर्जनीय रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-माछा माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4 ) प्रस्तावित भूमि के मामले में विभाग द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान जमा है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 17 मई 2013
क्र. 1981 - भू- अर्जन-13-14- संशोधित उद्घोषणा- रा.प्र.क्र.- अ-82-2012-13.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1097- भू-अर्जन- 12-13- झाबुआ, दिनांक 12 अगस्त 2013 द्वारा भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 का प्रकाशन हिन्दी समाचार - पत्र प्रसारण में दिनांक 17-3-2013 एवं पीपुल्स समाचार- पत्र में दिनांक 17-3-2013 में जी- नम्बर 28863/ 13 द्वारा प्रकाशित की गई है. प्रकाशित प्रविष्ठियों में भूमि का वर्णन अंकित नहीं होने से धारा 6 में संशोधन कर निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील-पेटलावद
(ग) ग्राम-मोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
856
0.04
0.04
855
854
0.05
852/1
0.02
853
0.05
836/3
0.15
836/4
0.11
848
0.02
0.01
847
0.03
846
843
0.04
842
0.04
0.05
839/1
0.03
839/2
839/3
0.04
839/4
0.04
839/5
0.03
822/1
0.13
838
0.07 योग . 0.99 1949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना के मोर माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम मोर की निजी भूमि का कुल रकबा 0.99 हेक्टर है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला हरदा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 16 मई 2013
क्र. 4502 - भू-अर्जन- 3-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील - सिराली
(ग) नगर/ग्राम- बेडियाकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.205 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.202
214/1
212/4
0.210
206/2
0.032
206/4
0.008
0.061
208
0.101
143/2
0.016
212/1
213/3
0.105
212/3
0.069
(2)
(1)
0.061
206/3 , 206/5
207/1
0.170
0.121
142/1 , 142/16
143/1
0.049 योग .. 1.205
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाफला माइनर की 12 एल सब- माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4504 - भू- अर्जन-6-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली
(ग ) नगर/ग्राम- आमासेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टर.
अन्य परिसम्पत्ति खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3) 424/2
0.121
2 आम वृक्ष (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-माचक उपनहर की ढोलगांव माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिरकिया तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4506- भू-अर्जन-5-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन 1950
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ग्राम- धूपकरण
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.610 हेक्टर .
अन्य परिसम्पत्ति खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
0.384
50/1
0.364
50/2
0.121
46
47/1
0.182
0.507
47/2
173/1
0.809
1 कूप
0.162
174/1
174/2
0.081
1 कूप (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4508 - भू- अर्जन- 08-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ ग्राम-ढोलगांवकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.273 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
196
0.028
0.089
197
0.097
204/1 , 204/3
0.202
204/2
0.053
203/1
203/2
0.073
202/1
0.105
0.101
10/2
10/1
0.085
10/4
0.036
0.081
0.287
11/2
14
0.036
1.273
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- काकड़कच्छ माईनर की 8 आर सब - माईनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4510 - भू-अर्जन-16-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- खिरकिया
(ग ) नगर/ग्राम- कालधड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
131/1
योग
0.032 0.032 1951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - चारूवा माइनर की 6 आर सब- माईनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4512 - भू-अर्जन-18-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ ग्राम- जादोपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.426 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
120/4
0.024
123
0.117
128/1
0.081
133/2
0.032
133/1
0.032
0.032
133/11
0.028
133/10
0.032
133/9
0.032
133/8
133/6
0.016
0.426
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 3 एल सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4514- भू-अर्जन-4-अ- 82-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ ग्राम- भीमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.429 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
103/2
0.020
103/3
0.049
104
0.113
105
0.121
0.056
106
0.304
107/1 , 107/2
108/3
0.130
108/1
0.049
0.109
108/5
88/4
0.032
88/3
0.102
87
0.081
86/2
0.081
86/1
0.182
योग
1.429
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाफला माइनर की 15 एल सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4516 - भू-अर्जन-19-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 1952
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली
(ग ) नगर/ ग्राम -डगांवाभट्ट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.128 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
6/1
0.048
0.231
5, 4/1
3/1
0.109
0.255
2/4
2/9
0.158
2/1
0.283
1/5
0.044 योग 1.128
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मरदानपुर माइनर की कालकुण्ड सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4518 - भू-अर्जन-11-अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम- बसंतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.291 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.048
79
24/3
0.068
24/1
0.110
0.065
24/2
योग 0.291
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 12 एल सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4520 - भू-अर्जन-17-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ग्राम- हरटाकलॉ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.337 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
305/2
0.121
305/1
0.133
97/1
0.255
96/4
0.315
0.275
95/4
0.109
93/1 , 93/2 , 93/3
94/1, 94/2
0.129 योग 1.337 1953
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4522 - भू- अर्जन- 13-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग ). नगर/ग्राम- प्रतापपुरा सेठ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.369 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
51/3
0.039
51/4
0.058
0.307
51/2
0.077
54/3
54/2
0.098
61
0.137
0.129
63
0.012
64
68/1
0.076
0.076
69
0.072
71/3
71/2
0.082
0.052
71/1
75/1
0.049
0.065
75/2, 75/3
0.040
76/2
योग 1.369
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - चारूवा माइनर की 3 एल सब- माईनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4524- भू- अर्जन- 21-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ ग्राम- रहटाकलॉ
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.607 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
459/1
0.045
0.154
459/3
465/1
0.085
0.178
459/2
458/1
0.263
0.008
458/2
457/2
0.004
457/1
0.239
0.178
456
0.093
446/1 , 446/2
479/2
0.045
479/1
0.154
480
0.161
1.607
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाफला माइनर की 1 आर ए सब- माईनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1954
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
क्र. 4526- भू-अर्जन-2-अ-82-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली
(ग ) नगर/ ग्राम- बेडियाकलॉ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.887 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.138
234/1 , 234/2 , 234/3
0.061
235/2
0.081
235/3
235/1
0.065
235/4
0.028
237/1
0.093
237/2
0.093
0.178
238/5
238/4
0.150
योग
0.887
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -बाफला माइनर की 9 आर सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
हरदा, दिनांक 21 मई 2013
क्र. 4618 - भू-अर्जन- 20-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ग्राम-मरदानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.516 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.206
139
0.117
133/2
133/1
0.089
0.061
134/1
134/2
0.291
129/1
0.113
0.182
67/1 , 67/2
0.190
68/1 , 68/2
69
0.021
0.214
61
60/4
0.032 योग 1.516
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाफला माइनर की 9 आर एवं 11 आर सब- माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4620 - भू- अर्जन - 22-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- सिराली 1955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(ग) नगर/ ग्राम- रहटाकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.358 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.137
178
0.089
183/2
0.239
182
183/1
0.057
0.133
184/1
185
0.061
0.061
187
0.113
154, 156/1 , 156/2
0.243
155/2
55
0.198
0.065
64
0.040
54
53/1
0.049
0.008
65
0.251
53/3
17/1
0.149
16
0.154
15
0.174
169
0.032
0.109
168/2
0.117
168/1
0.376
165
0.150
48/1
48/2
0.105
43
0.324
42
0.105
0.097
40
0.138
39/1
0.182
38/2
0.170
35/1 , 35/2 , 35/3 , 35/4
0.134
26/4
31/1
0.097
योग
4.358
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाफला माइनर की 3 आर एवं 5 आर सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4622- भू-अर्जन- 12-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- खिरकिया
(ग ) नगर/ग्राम- हरिपुरामाल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.441 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
0.020
35
0.214
34/7
25/1
0.239
24
0.044
0.243
19/1
10/1
0.186
10/2
0.243
3/1
0.016
0.081
3/2
7/1
0.102
7/4
0.053
योग 1.441
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 5 एल एवं 7 एल सब- माईनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4624- भू-अर्जन- 23-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 1956
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ग्राम- पंधान्या
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.173 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
140/3
0.210
0.231
140/2
139
0.109
0.081
138/3
0.073
138/1
137/2
0.032
0.036
137/1
0.052
136/1
135
0.061
130/4
0.093
130/2
0.061
130/1
0.049
0.085
130/3
1.173
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाफला माइनर की 11 आर सब - माईनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 20 मई 2013
क्र. 1187- भू-अर्जन- कार्य-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- गभुआनी 125
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
अशासकीय भूमि (हेक्टर में)
शासकीय भूमि (हेक्टर में )
(2)
(3) (1)
77
0.036 योग . 0.036
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली , कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1189 - भू-अर्जन- कार्य- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर भाग 1 ]
1957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(ग) ग्राम- मनवाही 452
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
अशासकीय भूमि (हेक्टर में)
शासकीय भूमि (हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
222
0.226
योग 0.226
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1191 - भू-अर्जन- कार्य-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- पैपखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
अशासकीय भूमि (हेक्टर में)
(2)
शासकीय भूमि (हेक्टर में ) (3) (1)
0.094
19
20
0.100 योग .. 0.194
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग ) ग्राम- सोठिया, गेहूंखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
ग्राम-सोठिया
465/1
468/1 466
0.114 0.083 0.095 योग .. 0.292
ग्राम-गेहूंखेड़ी
0.105
8
10/1
0.021 योग . 0.126 महायोग . 0.418 1958
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सोंठिया से अहमदपुर मार्ग व्हाया परसौरा मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा एवं उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2013
प्र. क्र. 22 - A- 82-11-12- SDO . K.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील - कुरवाई
(ग) ग्राम- छपारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.926 हेक्टेयर.
रकबा
भूमि सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.920
245/2
237/2
0.700
0.200
237/5
0.100
245/1/1
0.013
245/1/2
1.636
246/1/1
246/2/3
0.474
2.560
247
0.820
246/1/2
246/1/3
1.516
246/2/1
0.784
0.627
246/2/2
0.732
246/2/4
(2)
(1)
246/2/5
0.400
237/1
0.500
237/3
0.418
0.220
314
0.846
249/3
0.564
249/4
308/1/1
1.599
1.223
308/1/2
308/3/1
2.400
308/2/1/1
0.376
1.045
308/2/1/2
1.045
308/2/1/3
308/2/2
0.324
0.460
308/3/2
309/2
0.794
309/3
1.421
310/1
0.629
310/2
0.604
310/3
0.857
0.320
315
320/1
0.660
322
0.150
237/4
0.282
0.564
249/1
249/2
0.846
306
1.095
0.575
307
309/1
0.627
योग .. 31.926
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 15 मई 2013
क्र. A - 2655-दो-3-420-80- भाग दस.- श्री एम . एच. कर्निक, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 166 दिवस ( एक सौ छयासठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
गणना-पत्रक
1. श्री एम. एच. कर्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, : 01-07-1977 उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ , इन्दौर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-03-2013 3. नियुक्ति दिनांक 01-07-1977 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 9 वर्ष 8 माह 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 26 वर्ष
: 9×15= 135 दिन 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से)
26-13 ×15-195
दिन.
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
: 330दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ : 164 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता : 166 दिन ( सेवानिवृत्ति दिनांक 31-03-2013 को शेष अर्जित अवकाश 197 दिन).
जबलपुर, दिनांक 13 मई 2013
क्र. A- 2590- दो-2-109-2006.- श्री पी . एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गये निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 4 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 13 मई 2013
क्र. A- 2592- दो - 3-130-2009.- श्री ए. व्ही. मण्डलोई , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 15 से 21 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इन्दौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. व्ही . मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
1960
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013
क्र. 553 - गोपनीय - 2013-दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 19, 20, 23, 30 मार्च 2013 एवं 25 अप्रैल, 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (2)
(1)
(3) 1
पन्ना श्रीमती वंदना त्रिपाठी
2
भिण्ड कुमारी विधि गुप्ता
रायसेन 3 सुश्री रिजवाना कौसर
4 श्रीमती स्वप्नश्री सिंह
जबलपुर 5 श्री अंकित श्रीवास्तव
छतरपुर 6 श्री नितेन्द्र सिंह तोमर
होशंगाबाद 7
ग्वालियर सुश्री भावना सिंह
हरदा श्री तपन धारगा
8
भोपाल 9 सुश्री मोना शुक्ला
10
जबलपुर कुमारी शुभांगी पालो
11
दतिया श्रीमती रंजना चतुर्वेदी
12 श्री तथागत यागनिक
विदिशा 13
उज्जैन श्री दिनेश मीणा
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , जबलपुर के न्यायालय के अष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , छतरपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , हरदा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , जबलपुर के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , विदिशा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, उज्जैन के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
1961
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
श्री रवि चौकसे
14
होशंगाबाद
उज्जैन श्रीमती शोभना मीणा
15
कटनी श्री सतीश शर्मा
16
पन्ना 17 श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार
भोपाल 18 सुश्री संचिता भदकारिया
दमोह 19 श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार
देवास 20 सुश्री विकसिता मरकाम
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , उज्जैन के न्यायालय के अष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , पन्ना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ).
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , देवास के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013
क्र. 561 -गोपनीय- 2013 - दो - 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
नाम
कहां से क्रमांक
(3) (2)
(1)
भोपाल 1 श्री हरि शरण यादव
अतिरिक्त सचिव , म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
रहली
ग्वालियर श्री देवराज बोहरे
2
रहली
इन्दौर
3 श्री रमेश कुमार सोनी
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
सत्र खण्ड का नाम (5)
गाडरवाड़ा नरसिंहपुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मई 2013
1962
क्र. 563 - गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
कहां से नाम
क्रमांक
कहां को
(3)
(4) (1)
(2)
इन्दौर 1 श्री प्रसन्न सिंह बहरावत
टीकमगढ़
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
इन्दौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 565 - गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
नाम
कहां से कहां को
क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
ग्वालियर सीहोर 1 श्री आयाज मोहम्मद
पदस्थापना के जिले
का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
(6)
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , सीहोर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
क्र. 567-गोपनीय- 2013- दो-3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है , और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 20) दिनांक 25 अप्रैल 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है-
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु
पदस्थापना का स्थान (3) (1)
(2)
1
मुरैना कुमारी विधि गुप्ता
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 553- गोपनीय- 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) , दिनांक 30 अप्रैल , 2013 जहां तक इसका संबंध सरल क्रमांक 02 में उल्लेखित कुमारी विधि गुप्ता के भिण्ड में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) के रूप में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
1963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2013
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 6 मई 2013
क्र. 590 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
कहां से कहां को
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
सत्र खण्ड का नाम
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
ग्वालियर
ग्वालियर
1
दतिया
श्री हरीश कुमार कौशिक
नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दतिया
शिवपुरी
2
शिवपुरी
श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013
क्र. 131 - स्था. सैट-2013 .- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ , इन्दौर को दिनांक 1 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक कुल छत्तीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) अर्जित अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
( 3 ) उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ, इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयी हैं. अतः अवधि दिनांक 1 फरवरी से 8 मार्च 2013 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.