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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013 - ज्येष्ठ17 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 मई 2013
क्र. ई- 5-296 - आयएएस लीव- 5-एक ( 1 ) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस. , महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) को दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक, नौ दिन का असाधारण अवकाश ( अवैतनिक ) स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2013 का ऐच्छिक अवकाश एवं दिनांक 25 , 26 मई 2013 ( पूर्ववर्ती ) के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1965
( 2) श्रीमती आभा अस्थाना की उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राकेश अग्रवाल, भाप्रसे संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती आभा अस्थाना द्वारा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .
1966
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-524 - आयएएस- लीव -5 -एक ( 1 ) श्री संजय कुमार सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 20 मई से 7 जून 2013 तक, उन्नीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ- साथ दिनांक 18, 19 मई 2013 एवं 8 , 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री रजनीश वैश्य आयएएस . , विकअ- सह - सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संजय कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य , स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-800 - आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती मधु खरे , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 मई 2013 एवं 25, 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[भाग 1 (3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-851 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 अप्रैल एवं 5 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इलैया राजा टी. , कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 4 मई 2013
क्र. ई. -5-842 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , ग्वालियर/ चम्बल संभाग को दिनांक 6 से 17 मई 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 18 , 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) , ग्वालियर/चम्बल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
1967
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
( 3 ) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 6 मई 2013
क्र. ई. - 5-501- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 1 से 10 मई 2013 तक, दस दिन का एक्स. इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
प्रभार ( 2 ) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में उनका श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस , आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 8 मई 2013
क्र. ई . - 5-736 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, लिमि. (ट्रायफेक ) को दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन , लिमि. ( ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . - 5-861 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती के. वासुकी, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , जावरा , जिला रतलाम को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 मई से 6 जुलाई 2013 तक, तिरसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2013 के पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, जावरा , जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-910 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया आर. , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 8 से 17 मई 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर , जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 9 मई 2013
क्र. ई. - 5-632 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री अनुपम राजन, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन 1968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 मई एवं 18 , 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-853 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री एन. बी. एस . राजपूत , आयएएस. , कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 6 से 10 मई 2013 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 मई एवं 11 , 12 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री एन. बी. एस . राजपूत की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार बाजपेई, राप्रसे अपर कलेक्टर, जिला मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. बी. एस. राजपूत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एन. बी. एस . राजपूत द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार बाजपेई, कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री एन . बी. एस. राजपूत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. बी. एस . राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-865- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री वी किरण गोपाल, आयएएस. , अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) को दिनांक 16 से 24 मई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
[भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर श्री वी किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री वी किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2013
क्र. ई. -5-785- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 3 से 10 जून 2013 तक, आठ दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी . के. पाराशर , भाप्रसे सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. पाराशर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-805 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 27 मई से 29 जून 2013 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, भाग 1 ]
1969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-826 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , संचालक, कौशल विकास , जबलपुर को दिनांक 2 से 17 मई 2013 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही . रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 20 मई 2013
क्र. ई. - 5-792- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस. , कलेक्टर , जिला श्योपुर को 20 मई से 7 जून 2013 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मई 2013 एवं दिनांक 8, 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला श्योपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री ज्ञानेश्वर बी . पाटिल द्वारा कलेक्टर , जिला श्योपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा, कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई . - 5-854- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 20 मई से 7 जून 2013 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मई 2013 एवं दिनांक 8 , 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री पी. के. श्रीवास्तव , अपर कलेक्टर, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवपाल सिंह , कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2013
क्र. एफ ए 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री सुभाष रावसाहेब काकड़े, माननीय न्यायाधिपति श्री भगवान दास राठी, माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र कुमार मुदगल और माननीय न्यायाधिपति श्री धर्मध्वज कुमार पालीवाल जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 025-3-2012 - यूएस- II , दिनांक 25 मार्च 2013 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद पर कार्यभार दिनांक 1 अप्रैल 2013 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
1970
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भोपाल, दिनांक 22 मई 2013
क्र. एफ- 3-2-2013-1-4.- राज्य शासन, एतद्वारा , नगर परिषद् सांची, जिला रायसेन एवं नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 24 मई 2013 शुक्रवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है .
(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
क्र. एफ-3-2-2013-1-4.- राज्य शासन, एतद्वारा , नगर परिषद् गढ़ीमलहरा , जिला छतरपुर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने हेतु निर्वाचन मतदान दिनांक 27 मई 2013 सोमवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है .
( 2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2013
क्र. बी-1-27-2013-2- एक.- सुश्री वंदना मेहरा ( आर. आर. 2006 ) , राप्रसे, डिप्टी कलेक्टर, शाजापुर ने आवेदन पत्र दिनांक 20 मार्च 2013 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती वंदना मेहरा अटूट परिवर्तित करने का अनुरोध किया है .
( 2 ) राज्य शासन, एतद्वारा सुश्री वंदना मेहरा , राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम कु. वंदना मेहरा के स्थान पर श्रीमती वंदन मेहरा अटूट परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार उपनाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती वंदना मेहरा अटूट के सेवा अभिलेखों में की जाए.
भोपाल, दिनांक 3 मई 2013
क्र. बी - 1-28-2013-2- एक. - सुश्री सपना स्मृति खेमरिया (आर आर 2012 ) , राप्रसे, परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, छतरपुर ने आवेदन - पत्र दिनांक 4 अप्रैल 2013 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती सपना त्रिपाठी परिवर्तित करने का अनुरोध किया है.
( 2 ) राज्य शासन, एतद्वारा सुश्री सपना स्मृति खेमरिया, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम कु. सपना स्मृति खेमरिया के स्थान पर श्रीमती सपना त्रिपाठी परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है .
( 3 ) उपरोक्तानुसार उपनाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती सपना त्रिपाठी के सेवा अभिलेखों में की जाए.
भोपाल , दिनांक 23 मई 2013
क्र. ई - 5-851 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री एम. बी. ओझा , आयएएस. , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2013 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 28 अप्रैल एवं 5 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले , अवर सचिव " कार्मिक".
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 मई 2013
क्र. डी- 17-27-2004- चौदह- 3.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 के अनुक्रम में राज्य कृषक आयोग की कार्यावधि दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक बढ़ाई जाती है एवं श्री कैलाश पाटीदार, इन्दौर को उक्त अवधि के लिये राज्य कृषक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.
यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 मई 2013
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस- ब( एक ) .- ( मेरिट क्र. 04 ) , राज्य शासन, सुश्री निधि मोदिता पिण्टो पुत्री श्री जेवियर पिण्टो को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला न्यू देहली है. उसकी जन्मतिथि 23 अगस्त, 1978 है .
भाग 1 ]
1971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भोपाल , दिनांक 21/22 मई 2013
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012-इक्कीस ब( एक) .-( मेरिट क्र. 13 ) , राज्य शासन, श्री प्रियंक भारद्वाज पिता श्री मणिकांत श्रोती को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला अलीगढ़ ( उ. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 26 दिसम्बर , 1986 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012- इक्कीस ब( एक) .-( मेरिट क्र. 28 ) , राज्य शासन, श्री मुकेश गुप्ता पिता श्री राम अवतार गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला मेवात ( हरियाणा ) है . उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर, 1985 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 -इक्कीस ब( एक ) .-( मेरिट क्र. 59 ) , राज्य शासन, श्री राघवेन्द्र पटेल पिता श्री हरिशचन्द्र पटेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर , 1981 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012 - इक्कीस ब( एक) . -( मेरिट क्र. 62 ) , राज्य शासन, सुश्री सुरूचि यादव पिता श्री सुलतान सिंह यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 23 मई , 1985 है.
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस ब( एक) .-(मेरिट क्र. 67) , राज्य शासन , श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी पिता श्री श्रवण कुमार भण्डारी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर है . उसकी जन्मतिथि 04 अगस्त, 1987 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस - ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 84 ) , राज्य शासन, श्रीमती सुनीता ताराम पिता स्व. श्री मंगलसिंह ताराम को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है . उसकी जन्मतिथि 27 मई , 1977 है .
फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस -ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 93 ) , राज्य शासन, सुश्री दिव्या उईके पिता श्री गुलाब सिंह उईके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला मण्डला है . उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल , 1985 है.
भोपाल , दिनांक 27 मई 2013
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस - ब ( एक) . (मेरिट क्र. 39 ) , राज्य शासन, श्री प्रीतम बंसल पिता श्री रामभज बंसल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला देहली है . उसकी जन्मतिथि 19 जून , 1982 है.
1972
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस - ब ( एक ) .-(मेरिट क्र. 58 ) , राज्य शासन , श्री पियूष भावे पिता श्री राजकुमार भावे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त, 1987 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012- इक्कीस- ब( एक) .-(मेरिट क्र. 81 ) , राज्य शासन, सुश्री उर्मिला चौहान पिता श्री कौशिक भाभा चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी है . उसकी जन्मतिथि 26 जून, 1983 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस- ब( एक ).-( मेरिट क्र. 85 ) , राज्य शासन , श्री महेन्द्र सिंह रावत पिता श्री विक्रम सिंह रावत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर है . उसकी जन्मतिथि 21 जून, 1986 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 24 मई 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 73-2008-ब- 2- दो - श्री अनुराग , भापुसे, (2003 ) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को दिनांक 20 से 30 मई 2013 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 में भारत भ्रमण के अन्तर्गत सपरिवार येरकाड सेलम ( तमिलनाडू) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है : -
स्वयं
1. श्री अनुराग
पत्नी
2. श्रीमती पद्मप्रिया
पुत्री
3. सुप्रजा
पुत्री
4. आकृति
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री अनुराग , भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते में घटाये जायेंगे.
क्र. एफ 1 ( ए) 128-2004- ब-2- दो - श्री एम. के. कटकवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( कल्याण लेखा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 27 मई से 10 जून 2013 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25 , 26 मई 2013 एवं 08 , 09 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् पूना (महाराष्ट्र ) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -
1. श्री एम. के. कटकवार स्वयं
2. श्रीमती संतोष कटकवार पत्नी
पुत्री
3. कु. अपूर्वा कटकवार
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री हेमन्त चौहान, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( कल्याण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. कटकवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, ( कल्याण लेखा ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एम. के. कटकवार, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, ( कल्याण लेखा ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री एम . के. कटकवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. कटकवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
1973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भाग 1 ]
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मई 2013
क्र. एफ 6-11-2013- पचास -2 .- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करता है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये , उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है , अर्थात्: -
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
1
दमोह
सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
(4)
(3)
सदस्य
1. डॉ. निखिल शिवहरे
दमोह
सदस्य
2. डॉ. श्रीमती रचना श्रीवास्तव No. F 6-11-2013 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below, for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
S. No.
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers Jurisdiction (Revenue District)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
(1)
Damoh 1
(4)
(3)
Damoh
Member Member 1. Dr. Nikhil Shivhare 2. Dr. Smt . Rachna Shrivastava
क्र. एफ 6-11-2013 - पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करता है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कॉलम (4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है : -
क्र.
अनुसूची
अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व जिला )
बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(2)
(1)
1
दमोह
(4)
(3)
अध्यक्ष दमोह
1. श्री सुधीर जैन विद्यार्थी
2. श्री प्रशांत असाटी
सदस्य
सदस्य
3. श्री सुनील बेजीटेरियन
सदस्य
4. श्रीमती विनीता बरेले
5. श्रीमती भावना सोनी
सदस्य 1974
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
No. F 6-11-2013 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000, the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely :-
S. No.
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers Jurisdiction (Revenue District)
Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter
(2)
(1)
1
Damoh
(3)
(4)
Damoh
Chair person 1. Shri Sudhir Jain Vidyarthi
2. Shri Prashant Asati
Member
Member 3. Shri Sunil Bejitarian
Member 4. Smt . Vinita Barele
Member 5. Smt . Bhawana Soni
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, खेमराज माहौर अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
शुद्धि- पत्र
भोपाल , दिनांक 23 मई 2013
फा. क्र. 17 ( ई ) -43-2009-2251- इक्कीस- ब( एक) 13.- इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब ( एक) -13, दिनांक 10 मई 2013 के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में सारणी में अनुक्रमांक 1 , 8 , 9 , 35, 40, 46 , 48 , 51 , 52 , 59 , 65 , 70, 72, 73 , 81 एवं 86 में आएं शब्दों के स्थान संबंधित प्रविष्टियों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार पढ़ा जाएं :-
अनुक्रमांक
पदस्थापना का स्थल
न्यायाधिकारी का नाम
(1)
(3)
(2)
1
अलीराजपुर श्री राजेन्द्र देवड़ा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
सेंधवा 8 श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2
के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त न्यायाधीश.
बैतूल श्री संजय राज ठाकुर
9 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(5)
(6) (4)
अलीराजपुर अलीराजपुर
अलीराजपुर
1. सेंधवा
1. सेंधवा बड़वानी
2. बड़वानी
2. बड़वानी* बैतूल
बैतूल
बैतूल भाग 1 ]
1975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2)
(3) (1)
35
होशंगाबाद श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश .
40
झाबुआ श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.
46
मुरैना श्री अजयकांत पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
48
नरसिंहपुर श्री राम सिंह कनौजिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
मनासा 51 श्री राजेन्द्र कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
पवई 52 श्री मनीष कुमार सिंह , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 .
सिरमौर 59 श्री मनोज कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
65
बुदनी श्री अरुण कुमार सिंह ( जूनि. ) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
70
शाजापुर श्री रवि झरोला , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
72
श्योपुर श्री जितेन्द्र कुमार बाजौलिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
73
शिवपुरी श्री हिमांशु कौशल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
81
महिदपुर श्री रामसिंह बघेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .
(6) (4)
(5)
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद
झाबुआ झाबुआ
झाबुआ
मुरैना
मुरैना
मुरैना
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर नरसिंहपुर
मनासा नीमच
मनासा
पन्ना
1. पवई
2. पन्ना*
1. पवई 2. पन्ना
सिरमौर
सिरमौर रीवा
बुदनी सीहोर
बुदनी
शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर
श्योपुर
श्योपुर
श्योपुर
शिवपुरी
शिवपुरी
शिवपुरी
उज्जैन
महिदपुर
महिदपुर 1976
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3)
(2)
(1)
भीकनगांव 86 श्री अरविंद डारिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
1
Alirajpur
(6)
(5)
(4)
भीकनगांव मण्डलेश्वर
भीकनगांव
Alirajpur
Alirajpur Alirajpur
Shri Rajendra Devda , IInd Civil Judge Class - I .
8
Sendhwa Shri Rajendra Kumar Patidar IInd AJ to the Court of Civil Judge Class - 2.
Betul 9 Shri Sanjay Raj Thakur IIIrd Civil Judge Class - I .
1. Sendhwa
1. Sendhwa Barwani
2. Barwani *
2. Barwani
Betul Betul
Betul
Hoshangabad Hoshangabad
Hoshangabad
Hoshangabad 35 Shri Mahendra Kumar Tripathi , Civil Judge Class - I .
Jhabua 40 Shri Prempal Singh Thakur , Ist Civil Judge Class - 2.
Morena 46 Shri Ajaykant Pandey, Ist AJ to the Court of IstCivil Judge Class - I .
Jhabua
Jhabua Jhabua
Morena
Morena Morena
Narsinghpur Narsinghpur
Narsinghpur 48 Shri Ram Singh Kannojiya , AJ to the Court of Civil Judge Class - I .
Manasa 51 Shri Rajendra Kumar, Ist Civil Judge Class - I .
Pawai 52 Shri Manish Kumar Singh , Civil Judge , Class - 2
Sirmour 59 Shri Manjo Kumar Singh , Ist Civil Judge Class - I .
Budhni 65 Shri Arun Kumar Singh (Jr. ) , Civil Judge Class - I .
Shajapur 70 Shri . Ravi Jharola , Ist AJ to the Court of Civil Judge Class - I .
Sheopur 72 Shri Jitendra Kumar, Bajauliya , IInd Civil Judge Class - I .
Shivpuri 73. Shri Hinanshu Kaushal , IInd AJ to the Court of Ist . Civil Judge Class - 2 .
81
Mahidpur Shri Ram Singh Baghel , IInd Civil Judge Class - 2 .
Narsinghpur
Manasa
Manasa Neemuch
Pawai
1. Pawai
1. Pawai
2. Panna*
2. Panna
Sirmour Rewa
Sirmour
Budhni Sehore
Budhni
Shajapur
Shajapur
Shajapur
Sheopur
Sheopur Sheopur
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Mahidpur Ujjain
Mahidpur 1977 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
Mandleshwar
Bhikangaon
Bhikangaon
Bhikangaon
86 Shri Arwind Dariya , AJ to the Court of CivilJudge Class - 2 .
नोट. - 1. * न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी , पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.
2. अधिसूचना में वर्णित अन्य प्रविष्टियां यथावत् रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश
निर्वाचन अधिकारी , अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , अनूपपुर के पत्र क्र. 166- न.प.नि. - स्था. निर्वा.-11-12 , दिनांक 31 मार्च, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दिलीप घोष द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
आदेश भोपाल , दिनांक 29 मई 2013
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल, 2012 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
क्र. एफ. 67-1-12- तीन - 510.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
श्री दिलीप घोष को नोटिस दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 6 जून 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 22 अगस्त 2012 में लेख किया कि " श्री दिलीप घोष द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 19 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, पसान जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन में श्री दिलीप घोष अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद् पसान, जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा 1978
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दिलीप घोष को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् पसान , जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 29 मई 2013
क्र. एफ. 67-1-12- तीन - 511.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, पसान जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन में श्रीमती नीरू रूंगटा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् पसान , जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी , 2012 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , अनूपपुर के पत्र क्र. 166- न.प.नि. - स्था. निर्वा. -11-12, दिनांक 31 मार्च , 2012 के
[भाग 1 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती नीरू रूंगटा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती नीरू रूंगटा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल , 2012 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती नीरू रूंगटा को नोटिस दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 6 जून 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 22 अगस्त 2012 में लेख किया कि " श्रीमती नीरू रूंगटा द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 19 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती नीरू रूंगटा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् पसान, जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1979 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
भोपाल , दिनांक 27 मई 2013
क्र. 3626- अका- 2013- विपप्र . प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अगस्त, 2013 से आयुक्त, भोपाल , जबलपुर , इन्दौर , उज्जैन , ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगीं:-
प्रश्न- पत्र का विषय
स. क्र.
(2)
समय (3) (1)
दिनांक 5 अगस्त, 2013
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
1 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- बी.
-तदैव- 2 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- सी.
-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )
- तदैव- 5 प्रश्न- पत्र पहला - सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये ,
- तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 6 प्रश्न- पत्र दूसरा- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र दूसरा - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. - तदैव-
-तदैव- 60 प्रश्न- पत्र - भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रात: 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
9 प्रश्न- पत्र पहला -प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) भाग - ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
1980
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(2)
(3) (1)
दिनांक 6 अगस्त, 2013
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
10 प्रश्न- पत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 11 प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- प्रश्न- पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
13
-तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये
-तदैव- 61 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
15 प्रश्न- पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 18 प्रश्न- पत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 19 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 62 प्रश्न-पत्र- लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 7 अगस्त, 2013
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक 20 प्रश्न- पत्र तीसरा - प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना - सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र पहला - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.
1981 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3)
(2)
(1)
प्रात: 10.00 बजे से प्रश्न- पत्र - " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये.
24
दोपहर 1.00 बजे तक.
-तदैव- 63 प्रश्न- पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रश्न- पत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से 25
शाम 5.00 बजे तक.
-तदैव- 26 प्रश्न- पत्र प्रथम- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- प्रश्न- पत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
27
-तदैव- प्रश्न- पत्र दूसरा - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
28
- तदैव- प्रश्न- पत्र तीसरा - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
29
-तदैव- 30 प्रश्न-पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
तदैव- 31 प्रश्न- पत्र चौथा - सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा - परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 32 प्रश्न- पत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 64 प्रश्न - पत्र- विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को - ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 8 अगस्त, 2013
प्रात: 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 34 प्रश्न- पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 35 प्रश्न- पत्र प्रथम -लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 36 प्रश्न- पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
-तदैव- 37 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव- 38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित )- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 39 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
[भाग 1 1982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3)
(2)
(1)
प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
40
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
-तदैव- 41 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- प्रश्न - पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
66
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 43 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
दिनांक 12 अगस्त, 2013
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
45 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 46 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 48 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 49 प्रश्न - पत्र द्वितीय - मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 65 प्रश्न- पत्र दूसरा- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव- 68 प्रश्न- पत्र तृतीय - महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
51 प्रश्न- पत्र- लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 52 प्रश्न- पत्र - लेखा प्रथम भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये .
1983 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3)
(2)
(1)
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
53 प्रश्न- पत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .
-तदैव - 54 प्रश्न पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 55 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 56 प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 69 प्रश्न - पत्रचतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 13 अगस्त, 2013
प्रातः 10.00 बजे से 58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 12.00 बजे तक.
नोट :-
1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी .
2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.
3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्हो, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 अगस्त 2013 तक भेजेंगे .
4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .
5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोस्ठक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय .
गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
1984
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भिण्ड, दिनांक 20 मई 2013
क्र. 22 - अ - 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
संपत्ति का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में) (2)
(4) 5.94
(3) पाली
गोहद
(1) भिण्ड
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2, ग्वालियर (म.प्र. ) .
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर / 4 आर, 1 आर, 3 आर / 1 आर माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(3)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 )
फार्म एक ( 3 )
ग्राम पाली , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के शीतला माता शाखा नहर की 2 आर/4 आर , 1 आर , 3 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्रमांक स.क्र.
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(3) (2)
(1)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 ,
संभाग ग्वालियर.
666 1
2आर / 4 आर
665 2
664 3
662 4
487 5
488 6
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में )
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
0.02
1.28
0.17
1.20
0.10
0.94
0.16
1.49
0.21
2.28
0.08
2.60 भाग 1 ]
1985 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1 आर (3)
(4)
(5)
(6) 0.25
0.01
472
0.03
471
0.31
469
0.03
0.38
0.03
468
0.31
0.16
0.03
467
465
0.39
0.04
0.29
0.01
464
1.14
0.04
514
0.04
515
0.45
0.38
0.06
516
518
0.98
0.08
0.15
1.37
519
0.06
0.97
521
0.07
529
1.01
0.06
531
1.52
1.25
445
0.01
444
0.72
0.02
0.31
0.03
443
0.07
442
0.38
0.06
413
0.97
415
0.25
0.01
1.12
0.06
412
0.83
0.06
409
0.10
0.79
401
0.01
402
0.17
0.12
394
0.64
0.05
263
0.94
0.65
391
0.01
0.19
0.02
268
267
1.36
0.14
0.74
0.08
183
0.48
0.11
180/मिन
0.48
180/मिन
174
2.09
0.14
50
1.49
0.16
46
0.30
0.01
2.01
0.01
47
1.78
0.10
49
0.60
0.01
2142 1986
(2)
(1)
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
3 आर / 1 आर 82
83
84
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(3)
(4)
(5)
(6) 1.10
0.09
2144
0.06
1.33
2139
0.07
0.86
2145
2147
1.24
0.01
1.24
0.20
2146
0.84
0.08
2184
0.01
2262
1.19
2259
0.46
0.08
2258
0.34
0.13
2256
0.19
0.08
2228
0.55
0.12
2234
0.50
0.01
2233
0.74
0.13
2237
0.21
0.01
2238
0.54
0.10
2240
0.49
0.09
0.17
0.01
2255
2241
0.23
0.05
1969
0.65
0.01
2680
0.21
0.02
2679
2.80
0.32
0.51
0.07
1994
0.36
0.07
1995
1996
0.61
0.13
1.48
0.14
1997
0.46
0.12
1999
1.03
0.01
2000
0.55
0.07
2064
2063
0.12
0.18
2066
0.56
0.07
0.04
2067
0.47
0.08
2080
1.19
0.70
2094
0.11
0.70
0.07
2093
0.60
2141
0.10
2243
0.48
0.02
2244
1.10
0.07
2296
0.24
0.09
2297
0.33
0.01
कुल : 5.94 1987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भाग 1 ]
क्र. 23- अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
संपत्ति का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में )
(3)
(1)
(2)
(4) भिण्ड
0.12 गोहद हडियापुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद , जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकताहै.
सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(3 )
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
फार्म एक (3 ) ग्राम हडियापुरा , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
स.क्र.
सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3) हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 , संभाग ग्वालियर.
1
2
1/मिन 1/मिन
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में) (5)
(6) (4)
1.21
0.12
0.03
कुल योग : 0.12
क्र. 24- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 1988
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
संपत्ति का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में) (2)
(3)
(1)
(4)
0.47 भिण्ड गोहद
भयपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2 , ग्वालियर (म.प्र.) .
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर / 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकताहै .
(3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
फार्म एक ( 3 )
ग्राम भयपुरा , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर / 1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
स.क्र.
सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3) हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 , संभाग ग्वालियर.
1
268
266 2
115 3
4
114
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में )
नहर में आनेवाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर्स में)
(6) (4)
(5)
1.46
0.09
0.18
2.66
0.70
0.16
0.04
2.43
कुल योग : 0.47
क्र. 25- अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
1989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
संपत्ति का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
0.79 भिण्ड गोहद जंगलपुरा
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र. ).
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद , जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकताहै .
सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(3 )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 )
फार्म एक (3 ) ग्राम जंगलपुरा , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्रमांक स.क्र.
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3) हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 , संभाग ग्वालियर.
1
362 2
359 3
358
350 4
351 5
352 6
7
353 8
347 9
347/368
346 10
344 11
12
345 13
337
338 14
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयरमें )
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
0.10
0.57
0.71
0.10
0.01
0.51
0.02
0.56
0.91
0.10
0.27
0.02
0.34
0.06
0.40
0.01
0.23
0.08
0.01
0.55
0.05
0.79
1.02
0.11
0.58
0.01
0.11
1.11
कुलयोग : 0.79 1990
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
क्र. 26- अ- 82-12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
संपत्ति का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में) (1)
(3)
(2)
(4)
1.35 भिण्ड गोहद गुहीसर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक -2 , ग्वालियर (म.प्र. ) .
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/ 1 आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा (
सकता है.
सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है .
(3 )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4)
फार्म एक (3 )
ग्राम गुहीसर, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/ 1 आर माइनर , माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्रमांक स.क्र.
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(3) (1)
(2)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.
968 1
970 2
971 3
4
973
974 5
976 6
7
951 8
980
981 9
10
985 11
990 12
984
987 13
988 14
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (5)
(6) (4)
0.15
1.11
0.06
0.20
0.06
0.44
0.80
0.12
0.80
0.17
0.04
0.14
0.20
0.02
0.08
0.24
0.27
0.05
0.03
0.09
0.08
045
0.15
1.17
0.01
0.39
0.02
0.42 भाग 1 ]
1991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3) (2)
(1)
15
989 16
1029 17
1028
1025 18
1024 19
(6)
(5)
(4)
0.28
0.06
0.54
0.10
0.43
0.08
0.63
0.05
1.16
0.02
कुल योग : 1.35
क्र. 27- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला
संपत्ति का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में) (1) (2) (3)
(4)
चम्हेडी
5.88 भिण्ड गोहद
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र. ).
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल/ 1 आर, 1 आर माइनर , माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(3 )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 )
फार्म एक ( 3 )
ग्राम चम्हेडी, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल / 1 आर, 1 आर माइनर , माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्रमांक स.क्र.
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(2)
(3) (1)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.
1
1431
1429 2
1432 3
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में )
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
(6) (4)
(5)
0.02
1.37
0.30
0.02
0.88
0.16 1992
(1)
(2)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2 एल/ 1 आर माइनर 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(5)
(6) (3)
(4)
0.23
1423
3.46
0.11
1040
0.97
0.53
0.02
1039
2.08
0.12
1042
1.52
0.07
1050
1046
0.95
0.34
1045
2.34
0.11
0.78
0.02
1055
1057
0.51
0.05
1056
0.20
1.01
1395
0.90
0.02
2.05
0.06
1393
0.12
1394
0.51
1365
1.02
0.14
0.01
1367
1.31
1.00
0.06
1366
0.10
0.69
1354
1353
0.59
0.02
1.20
0.08
1339
0.75
0.06
1340
0.27
1325
1.98
1308
0.65
0.16
0.51
0.18
1306
2.55
0.16
1299
1.33
0.16
1301
2.53
0.16
1283
5.56
1253
0.31
1255
0.57
0.33
0.07
1256
0.55
0.01
1246
0.49
0.08
1244
1.49
3.83
1365
1.02
0.08
0.04
1355
0.68
1356
0.07
1.73
0.06
1351
0.45
0.65
0.07
1349
1343
0.01
0.65
0.46
0.08
1319
1.23
0.01
1318
0.09
1313
0.39
0.11
1312
2.53
0.03
0.83
1314 भाग 1 ]
1993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3) (1)
(2)
46
1270
1268 47
1269 48
1264 49
50
1261
1277 51
52
1260 53
1223 54
1224 55
615
616 56
57
613
612 58
59
611 60
583
584 61
62
582
1345 63
64
610 1-आर माइनर
(4)
(5)
(6) 0.45
0.04
0.01
0.43
1.26
0.16
0.17
1.53
0.11
0.54
0.02
2.06
1.52
0.09
0.95
0.09
0.60
0.06
0.59
0.11
0.06
0.62
0.56
0.06
0.20
0.01
0.62
0.11
0.79
0.07
0.71
0.04
0.78
0.07
0..11
0.49
0.01
1.61
2.05
कुलयोग : 5.88
क्र. 28- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
संपत्ति का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में) (1)
(2)
(3)
(4) भिण्ड
2.99 गोहद छरैटा ( करवास )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.).
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 आर/1 आर, 1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकताहै .
(3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1994
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
फार्म एक ( 3 )
ग्राम छरैटा करवास , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं .
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/ 1 आर, 1 एल/ 1 आर / 1 आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव स.क्र.
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(2)
(1)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 , संभाग ग्वालियर.
3 आर/ 1 आर माइनर 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
रिमार्क
नहर में आने वाले
सर्वे क्रमांक सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में )
क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5)
(6) 0.90
017
671
0.25
0.01
673
0.87
0.12
677
0.76
0.01
676
1.76
0.12
657
0.11
1.18
685
0.08
0.02
716
0.10
683
0.48
0.05
682
0.37
0.04
684
0.61
715
0.13
0.02
694
0.06
0.01
0.07
0.01
695
0.07
0.01
690
692
0.06
0.01
0.07
0.03
691
0.02
689
0.06
0.03
0.21
688
0.07
0.01
693
0.05
637
0.55
0.55
0.07
636
635
0.62
0.08
1.29
0.01
634
631/मिन 1
0.10
0.04
0.22
631/मिन 2
0.55
011
632
0.62
0.02
629
0.03
172
2.16
0.02
189
0.30
0.32
0.06
191
0.07
207
0.46 भाग 1 ]
1995 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर 49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
(5)
(6) (3)
(4)
0.06
205
0.26
0.29
0.06
204
0.19
0.04
193
0.07
192
0.42
0.17
1.53
196
0.02
208
0.33
0.57
0.01
185
0.05
213
1.08
0.01
216
0.11
0.28
0.04
217
0.02
218
0.35
1.10
0.04
137
0.08
138
0.49
0.05
0.22
139
0.14
0.01
140
0.24
0.01
141/1
0.77
141/2
0.07
1113
0.47
1115
1.16
0.14
0.40
0.10
1119
1120
0.08
0.01
0.52
0.02
1118
0.30
0.03
1125/मिन
0.31
1125/मिन
1126
0.29
0.08
1127
0.56
0.01
1128
0.10
0.01
1129
1.24
0.10
0.33
0.07
1133
0.28
0.02
1135
1134
0.41
0.13
कुल योग : 2.99
क्र. 29 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 1996
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
संपत्ति का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
भिण्ड
2.20 गोहद कल्याणपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/1 आर, 3 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक -2 , ग्वालियर (म.प्र.) .
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा (
सकता है.
सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(3 )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4)
फार्म एक ( 3 ) ग्राम कल्याणपुरा , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/ 1 आर, 3 आर/ 1 आर/ माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
स.क्र.
सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(2)
(3) (1)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2,
संभाग ग्वालियर .
272 1
1 आर/ 1 आर
2
274 3
265
206 4
5
263/मि
263/मिन 6
264 7
262/मिन 8
262/मिन 9
255 10
214 11
212 12
215 13
207 14
200 15
204 16
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
0.04
0.54
0.57
0.12
0.15
1.38
1.55
0.11
0.02
1.11
0.30
0.01
0.49
0.13
1.50
0.20
0.23
2.71
0.20
1.48
0.02
0.79
0.55
0.16
0.02
0.41
5.26
0.21
1.02
0.11 भाग 1 ]
1997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3) (2)
(1)
203 17
274 18
3 आर/1 आर
275 19
277/मिन 20
277/मिन 21
278 22
260 23
279 24
280 25
(4)
(6)
(5)
2.20
0.23
0.08
0.87
0.06
0.96
0.72
0.08
0.73
0.58
0.12
0.01
1.48
0.03
0.12
0.49
0.06 कुल योग : 2.20
क्र. 30 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
संपत्ति का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
अन्नायच
0.43 भिण्ड गोहद
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.).
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/ 1 आर, माइनर के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(3 )
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
फार्म एक ( 3 )
ग्राम अन्नायच , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/ 1 आर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्रमांक स.क्र.
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(3) (2)
(1)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.
1 2
538 539
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में )
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (4)
0.02
0.22
0.16 1.60 1998
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(3) (2)
(1)
3
548/मिन
548/मिन 4
(5)
(6) (4)
0.88
0.19
1.11
कुल योग : 0.43
क्र. 31 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
संपत्ति का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
भिण्ड
करवास
3.61 गोहद
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.).
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 आर/ 1 आर, माइनर, माइनर के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4)
फार्म एक ( 3)
ग्राम करवास , तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं .
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर / 1 आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वेक्रमांक स.क्र.
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
(2)
(3) (1)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 , संभाग ग्वालियर.
करवास
1
453 2
454
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में )
(6) (4)
(5)
0.05
0.31
1.03
0.11 भाग 1 ]
1999 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
(4)
(6) (3)
(5)
452/1
0.47
0.07
452/2
0.46
0.47
452/3
0.30
457/मिन
0.10
0.31
457/मिन
0.60
0.03
466/मिन
466/मिन
1.02
0.32
3.52
465
0.06
464
1.40
0.44
0.01
470
2.31
016
438
0.21
349/1
0.91
349/2
0.90
350
0.65
0.01
351
0.78
0.12
0.85
0.17
352/मिन
0.85
352/मिन
0.93
0.10
321
322
1.78
0.04
1.17
0.19
136
0.03
140
0.42
0.38
0.06
141
0.06
0.37
142
0.20
144
1.40
0.07
145
0.75
0.10
66
1.04
0.02
0.32
65/मिन
0.06
65/मिन
1.38
64
0.11
0.06
191
0.35 2000
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2)
(3) (1)
190 33
188 34
35
193
187 36
195 37
38
185
196 39
752 40
754 41
755 42
756 43
761 44
763 45
764 46
765 47
766 48
49
757 50
760 (4)
(5)
(6)
0.01
0.74
0.51
0.08
0.02
0.96
0.36
0.07
0.06
0.44
0.07
0.62
0.13
0.01
0.03
0.48
0.98
0.16
1.15
0.01
1.29
0.02
0.51
0.05
1.56
0.08
0.07
0.62
0.56
0.08
2.28
0.18
0.14
1.91
2.89
0.01
कुलयोग : 3.61
क्र. 32- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
संपत्ति का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
(1)
भिण्ड
डिरमन
0.94 गोहद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक-2 , ग्वालियर (म.प्र.) .
भाग 1 ]
2001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकताहै.
(3 ) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
फार्म एक ( 3 ) ग्राम डिरमन, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
स.क्र.
सर्वे क्रमांक नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
रिमार्क सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(3) (2)
हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 , संभाग ग्वालियर.
1121 1
2
1125 3
1124
1123 4
1122 5
6
1116
1117 7
1118 8
1119 9
1120 10
(4)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में) (5)
(6) 0.77
0.09
0.83
0.17
0.17
0.81
0.01
1.03
1.50
0.01
0.85
0.16
0.05
1.00
0.88
0.10
0.09
0.67
0.09
0.70
कुलयोग : 0.94 2002
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 7 मई 2013
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: - तहसील/तालुक
भूमि का वर्णन नगर/ ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 0.82
(3) ढांकरी
(2) दतिया
(1) दतिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना नाला नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र . - 9 , दतिया (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
दतिया, दिनांक 16 मई 2013
प्र. क्र. 02 - अ - 82-2012-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील/तालुक नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.54 (2) दतिया
(3) बसवाहा
(1) दतिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) दतिया भाण्डेर ( एम. डी. आर. ) टोल प्लाजा के निर्माण हेतु.
(5) संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 9 मई 2013
क्र. 37 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 2003 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
( 2 ) द्वारा
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
बालाघाट कटंगी
(संरचना सहित) 9.379 हेक्टर
अर्जुननाला प.ह.नं. 10/1
कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु .
उप मुख्य अभियंता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ( महाराष्ट्र).
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 मई 2013
क्र. 1138- भू-अर्जन- 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
सतना
इटवॉ कोठार
रघुराजनगर
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
1.50 योग .. 1.50
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर की उपशाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमिके लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 20 मई 2013
क्र. 1175 - भू-अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णितभूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4) 13.140
(3) भीटा
(1) रीवा
(2) गुढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 2 देवलौंद, मुख्यालय गोविन्दगढ़.
गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का
अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 2004
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
क्र. 1177 - भू- अर्जन- कार्य. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1) रीवा
(4) 3.480
चौड़ियार
गुढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 2 देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़.
(6) गुढ़ , मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1179 - भू- अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 4.200
(1) रीवा
(2) गुढ़
(3) गेरूआरी 169
(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 2 देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़ .
(6) गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1181 - भू-अर्जन-कार्य. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 4.620
(3) बरिगवां
(1) रीवा
(2) गुढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 2 देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़.
(6) गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2005 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
रीवा, दिनांक 23 मई 2013
क्र. 1198 - भू-अर्जन- कार्य. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
8.280
रीवा
गुढ़वा
गुढ़
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. -2 , देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़ .
गुढ़ , मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1200 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(2)
(3)
(5)
(1)
सतना
कोटर
0.553
रजरवार पैपखार
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म.प्र.) .
योग .. 0.553
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कोटर माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1202 - भू- अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि [भाग 1 2006
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
सतना
कोटर अबेर
0.126
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म.प्र.).
योग.. 0.126
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कोटर माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1204- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1)
(3)
(5)
(4)
(2)
0.459
सतना
कोटर बिहरा कोठार
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म.प्र.) .
योग.. 0.459
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 15 मई 2013
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार को इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
खण्डवा
रेवापुर
हरसूद
309.604 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 13 , खण्डवा.
रेवापुर थर्मल पावर परियोजना हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा, ( 3 ) कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2 , खण्डवा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 17 मई 2013
क्र. 381 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(4) 2.897 खरगोन
(3) मोहडिया
कसरावद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
विकास नहर संभाग, खरगोन. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जुनापानी वितरण शाखा की आफटेक आर.डी. 1250 मीटर की निमरानी माईनर पर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
2008
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
क्र. 382- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.672 खरगोन
खड़केल
कसरावद
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की खड़कवानी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 383 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
खरगोन कसरावद
0.396
बिलखेड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की खड़कवानी वितरण शाखा पर आफटेक आर. डी. 3988 मीटर पर प्रस्तावित बिलखेड़ माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 384- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]
2009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) (1)
0.562 खरगोन कसरावद कसरावद खुर्द
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-24, खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन, दिनांक 24 मई 2013
क्र. 423 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
खरगोन
टेमला
11.429 खरगोन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का धारा 4 की उपधारा
वर्णन
(6)
(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 , राईजिंग मेंन-4 एवं पम्प हाउस -2 हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 422 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.051 महेश्वर
धरगांव
खरगोन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खरगोन.
शासकीय कन्या हाईस्कूल धरगांव के भवन निर्माण हेतु.
2010
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मण्डलेश्वर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 424- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम/नगर
जिला
(2)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 4.930 खरगोन खरगोन
(3) बोरगांवखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिंग मेंन-4 हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 20 मई 2013
क्र. 7301 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
जिला
भूमि का विवरण ग्राम का नाम
तहसील
(हेक्टर में) (4) लगभग ग्राम का क्षेत्रफल
(2)
(3)
(1)
धार
डही
0.400 3.565 2.655 1.113
चाकल्या नरझली काकरीया मालपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 17 मई 2013
प्र. क्र. 2-12-13 - अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
खसरा तहसील/
जिला
नं.
तालुक
नगर/ ग्राम
संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा
(5)
(3) (4)
(1) (2)
24 पोहरी कैमा निजी भूमि
शिवपुरी
55
2.461 हे .
म. प्र.
64
65
66
68
71
77
85
90
111
155
262
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में) (6)
(7)
(8)
0.060 0.090
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, श्योपुर.
अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र.
0.180
0.210
0.190
0.200
0.730
0.090
0.163
0.261
0.067
0.040
0.180
योग .. 2.461
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. -12-13-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नं.
नगर/ ग्राम
तहसील/ तालुक
संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा
(3) (4)
(1) (2)
(5) पोहरी बूडदा निजी भूमि 2.80 हे .
शिवपुरी म.प्र.
30 31 63 69
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)
(7)
(6)
(8) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, श्योपुर.
अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र.
0.16 0.18 0.21 0.04 2012
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(3) (4)
(5)
(6) (1) (2)
90
0.14
0.03
104
0.12
142
0.07
203
0.08
229
0.72
245
0.40
351
0.15
435/1
456
0.17
0.08
503
606
0.08
638
0.01
0.02
641
0.01
732
0.13
834
(8)
(7)
योग .. 2.80
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी, दिनांक 24 मई 2013
क्र. भू- अर्जन- 2013-14-722 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नं.
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में )
(5)
(3)
(2)
(4) (1)
131/6 करैरा
लालपुर
शिवपुरी
131/1/16
0.47 0.33
0.80
कुल योग .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना , दांयी तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म . प्र. ) .
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भाग 1 ]
शिवपुरी , दिनांक 28 मई 2013
क्र. क्यू. - भू-अर्जन- 747.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की अर्जित हेतु प्रस्तावित
तहसील/ तालुका
जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
(6)
(7) (2)
(3)
(4)
क्षेत्र (हे. में. ) (5)
0.21
करैरा
1684/2
बडोरा
(1) शिवपुरी
0.05
1684/4
1684/7
0.03
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
0.13
1684/8
महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की टेल माइनर के निर्माण कार्य हेतु.
0.09
1684/10
0.09
1684/12
0.07
1685/4
0.07
1685/5
0.20
1688
0.09
1689
1690
0.07
0.07
1693
0.04
1694
0.08
1695
1696
0.12
0.01
1719/1
0.07
1721
1725
0.08
1726
0.02
1810
0.02
0.20
1811
0.03
1822/1
1822/2
0.01
0.13
1824
1828
0.10
1829
0.13
0.16
1830/1 [भाग 1 2014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (2)
(1)
1830/2
0.13
1832/1
0.14
0.01
1832/2
0.07
1833
1880
0.03
0.04
1881
0.11
1888/2/1
1888/5
0.18
0.02
1888/6
1888/7
0.16
0.08
1892
0.12
1893
1895
0.01
0.05
1898
1899
0.10
0.06
1901
0.14
1902
0.09
1903
0.16
1904
2035
0.03
0.02
2046/1
2047/2
0.13
2055
0.03
0.07
2056
2058
0.20
2086/1
0.11
2086/2
0.01
0.14
2088
2089
0.18
2090
0.25
0.05
2229
2232
0.23
2233
0.13
0.01
2235
2236
0.01
5.67
योग..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 29 मई 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
12.40
वीरसागर
टीकमगढ़ निवाड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मडवा घाट तालाब निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मडवा घाट तालाब निर्माण हेतु ग्राम वीरसागर की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
42.45
टैनीपुरा
निवाड़ी
टीकमगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
मडवा घाट तालाब निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम टैनीपुरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2016
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
प्र. क्र. 3 - अ- 82 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
41.60 निवाड़ी बनीयानीपूर्वी
टीकमगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बनीयानीपूर्वी की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 4- अ- 82 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
1.22
पपावनीपूर्वी
निवाड़ी
टीकमगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम पपावनीपूर्वी की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013
प्र.क्र. 01 - अ- 82-12-13- सा-1 सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील /तालुका नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले हे . ख. न. क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
51/1/2
(1) भोपाल
(3) मोमनपुर
(2) हुजूर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक -2, भोपाल . 0.150
योग : 0.150
कनेरा
भोपाल हुजूर
18 0.500 14 0.400 46 0.190 47 0.210 योग : 1.300 कुल योग 1.450 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) सम्राट अशोक सागर परियोजना जलाशय के जलस्तर पर 1504 से 1508 फीट के मध्य डूब में आने वाली अतिरिक्त निजी भूमि हेतु.
टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 02 - अ- 82-12-13- सा-1 सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
(2)
0.020
(3) करोद खुर्द 64
(1) भोपाल हुजूर
0.110
0.200
0.050
6.590 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) सम्राट अशोक सागर परियोजना जलाशय के जलस्तर पर 1504 से 1508 फीट के मध्य डूब में आने वाली अतिरिक्त निजी भूमि हेतु.
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक-2, भोपाल. जिला तहसील/ तालुका नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले हे. ख. न. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (4) (5) 94/1 63/1 61/1 61/2 0.300 62 0.100 68/1 0.020 75 0.150 94/4 0.200 96 1.790 98 2.050 99 1.500 योग :
टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2018
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
प्र.क्र. 03- अ - 82-12-13- सा -1 सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा (2 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुका नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.
जिला
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित किया जाने वाले हे.
ख. नं. क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
1.000
कढैया 3
भोपाल
हुजूर
4
0.100
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक-2 , भोपाल.
0.400
38/2
0.100
5
0.150
15/4
सम्राट अशोक सागर परियोजना जलाशय के जलस्तर पर 1504 से 1508 फीट के मध्य डूब में आने वाली अतिरिक्त निजी भूमि हेतु.
0.200
15/3
0.400
38/1
0.050
39/2/1
0.040
39/3
0.350
45/1
45/128/1 0.140
0.100
92/1
55/2
0.400
योग : 3.430
टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 6 मई 2013
क्र. - 3848 - दस - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(4)
(5)
(1)
4.864
(3) राखीताल
अनूपपुर पुष्पराजगढ़
(6) चिल्हियामार जलाशय नहर कार्य हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ,
योग : 4.864
पुष्पराजगढ़.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारंम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 24 मई 2013
नस्ती क्र. 29-2013 - एल.ए- भू-अर्जन प्र.क्र . 11-अ 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.969 (1) खण्डवा
(3) खुटलाकला
(2) पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
(6) इंदिरा सागर नहर परियोजना की केलवा वितरण शाखा की आर. डी. 510 एम ( आर ) से अतिरिक्त सब - माईनर के निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 29-2013 - एल.ए- भू-अर्जन प्र.क्र. 12-अ 82-12-13 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 0.43
(3) नवलगांव
(1) खण्डवा
(2) पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
(6) इंदिरा सागर नहर परियोजना की केलवा वितरण शाखा की माईनर क्र. 03 की सब- माईनर क्र. 02 को आगे निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2020
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 30 मई 2013
क्र. 7540-16 - अ - 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम व प.ह.नं.
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) मनावर
60.413 (1) धार
टोंकी, प.ह.नं. 22
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र ) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.
(5) श्री श्रीकृष्ण शर्मा , विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले ) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 7550-17 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 17.947 (1) धार
(2) मनावर
ग्राम का नाम व प.ह.नं. (3) टेमरनी प.ह.नं. 9
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र ) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.
(5) श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले ) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
2021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भाग 1 ]
क्र. 7555-18 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमिकाविवरण ग्राम कानाम वप.ह.नं.
(4)
(3)
(2)
(1)
2.119 धार
मनावर सोन्डूल प.ह.नं. 23
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग, आहूरा सेन्टर , महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 7536-19- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
तहसील
जिला
भूमि का विवरण ग्राम का नाम व प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(3)
(1)
0.518 धार
मनावर गोलपुरा प.ह.नं. 9
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए" विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र ) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.
श्री श्रीकृष्ण शर्मा , विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले ) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
2022
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
क्र. 7560-20 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम व प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
2.987 मनावर
धार
देवरा प.ह.नं. 12
( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र ) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्टहेतु.
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले ) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.-21 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
भूमि काविवरण ग्राम का नाम व प.ह.नं. (3)
(2)
(1)
4.588 मनावर
धार
मुहाली प.ह.नं. 11
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र ) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
2023
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
क्र. 7531-22 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि काविवरण
तहसील
जिला
ग्राम का नाम व प.ह.नं.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)
(2)
(3)
2.502 धार
मनावर
मोराड प.ह.नं. 10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले ) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग, आहूरा सेन्टर , महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र ) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 7525-23 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम व प.ह.नं.
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) मनावर
धार
0.362
सीतापुरी प.ह.नं. 5
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले ) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र)
अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र ) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2024
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 27 अप्रैल 2013
क्र. 873 - भू-अर्जन-प्र.क्र. 77- अ-82-2012-13- प्रकरण क्र. 77- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- पांचपुला उत्तर भाग -3
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.204 हेक्टर.
खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रपल (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.364
449/4, 455/1
0.360
449/5 , 455/2
0.186
454
0.890
456
0.197
457/2
0.045
512/3
0.117
458/2
512/4
0.045
योग .. 2.204
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कन्ट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 30 अप्रैल 2013
क्र. 942- भू-अर्जन- प्र.क्र. 76- अ-82-2012-13 - प्रकरण क्र. 76-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील - बड़वानी
(ग) ग्राम- धमोड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.116 हेक्टर .
खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रपल (हेक्टर में)
(2)
(1)
51/2
0.016
0.170
102/2
51/3
0.070
0.100
59
0.100
60
0.150
51/6
0.120
67
0.030
69
0.170
102/1
0.100
99
0.040
100/3
0.050
103/2
योग .. 1.116
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कन्ट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु .
नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
न्यायालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 14 मई 2013
क्र. रीडर - 1-2013 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 02-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे भाग 1 ]
2025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- रानापुर
(ग) ग्राम -पाडलवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.16 ( हेक्टेयर में )
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
362/1
0.03
0.02
362/2
0.05
363
0.01
365
0.02
389
390
0.03
0.16
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" ग्राम पाडलवा तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ- जोबट- बाग- कुक्षी राजमार्ग मोड सुधार हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
क्र. रीडर - 1-2013 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 17-अ- 82-2012- 3.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क ) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील-झाबुआ
(ग ) ग्राम -आमलीकलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.030 ( हेक्टेयर में )
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.030
214
कुल योग 0.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" ग्राम आमलीफलिया अन्तर्गत झाबुआ-जोबट- बाग- कुक्षी राजमार्ग मोड सुधार हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 20 मई 2013
क्र. 02 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- इछावर
(ग) ग्राम- गाजीखेडी
(घ) क्षेत्रफल-0.162 हेक्टर.
सर्वे नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
92/1/ 1ख
0.162
योग .. 0.162 2026
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की गाजीखेडी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 17 मई 2013
क्र. 385 - भू-अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- सैलानी
( घ ) क्षेत्रफल -वनभूमि रकबा - 0.642 हे. ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की)
रकबा (हे. में)
(2)
खसरा नंबर (1)
0.602
217
217
0.040 योग.. 0.642
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन , के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 386 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
( ग) ग्राम- जामला
(घ) क्षेत्रफल- वनभूमि रकबा-0.642 हे. ( वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण- पत्र प्राप्त हितग्राहियों की)
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.560
96 96
0.085
योग.. 0.645
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर / महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18 खरगोन, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
खरगोन, दिनांक 21 मई 2013
क्र. 391 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भाग 1 ]
2027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-गोगांवा
(ग ) ग्राम- मोहम्मदपुर
(घ) क्षेत्रफल-6.630 हे.
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(2) (1)
0.230 172/1/2
172/2
0.270 172/3/2
0.020 172/451/1
0.350 172/451/2
0.220
0.170 176/3/2
0.140 179
180
0.130
0.170 184/1
0.050 184/2
185/2
0.030
0.300 191/3/2
0.070 192/1/3
0.090 192/2/2
0.050 192/2/5
192/1/9
0.100 192/1/11
0.080
0.070 192/1/14
0.020 192/457/2/क
0.110 192/457/3/क
211/1
0.100 211/2
0.120
0.110 211/3
211/4
0.100
0.220 212/1
0.200 217/1
300/2
0.110
0.020 309
0.040 309/454
0.010 315/1/1
0.010 315/2
0.170 316/2
0.060 317/1/1
317/1/2
0.130
(2)
(1)
317/2
0.100
0.140
317/3/1
363/12
0.190
367
0.060
368
0.010
369
0.160
317/3/2
0.140
317/5
0.160
320/1
0.110
0.050
320/2
321
0.170
322
0.120
323
0.100
324
0.030
0.030
325
326
0.300
363/1/1
0.020
0.220
363/2
363/5
0.020
0.200
363/9
0.100
386/2
387
0.130
6.630
कुल योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 392 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील-खरगोन 2028
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(ग ) ग्राम- बलवाड़ी
(घ) क्षेत्रफल-1.620 हे .
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में )
(2)
(1)
3/2
0.270
0.260
4/1
4/2/1
0.110
0.170
4/2/2
4/4
0.140
0.070
8/3
0.160
9
0.010
10
13/2
0.130
0.210
13/3
61/1
0.090
1.620
कुल योग.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 393 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- खरगोन
( ग) ग्राम- बिजलगांव बुजुर्ग
(घ) क्षेत्रफल-1.200 हे .
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
49/6
0.040
49/7
0.010
(2)
(1)
0.040
49/8
0.080
64/1
64/2/1
0.010
64/2/2
0.080
0.030
64/2/3
0.500
67/1
0.410
67/2
कुल योग.. 1.200
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 394 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग ) ग्राम- फाजिलपुरा
(घ) क्षेत्रफल-0.640 हे.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
61/1/1
0.060
0.290
61/2
0.240
67
0.050
68/1/1
0.640
कुल योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
भाग 1 ]
2029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 395 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- खरगोन
(ग ) ग्राम- शाहपुरा
(घ) क्षेत्रफल-1.270 हे .
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.620
10/2
10/3
0.010
11/2
0.150
12/1
0.150
12/2
0.340
कुल योग.. 1.270
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 396- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त
:-
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील-गोगांवा
(ग) ग्राम-जामन्या
(घ ) क्षेत्रफल-5.370 हे .
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
36
0.140
41
0.240
42/2/2
0.340
49/1
0.150
49/2
0.120
0.080
52/1
53/1
0.140
53/2
0.150
0.220
55
0.150
59/1
59/2
0.160
59/3
0.160
73/1
0.150
0.120
73/2
0.120
74
78
0.120
0.100
79
81/2
0.270
0.090
82/5
0.620
210
0.100
223/1
0.110
223/2
224/1
0.060
0.060
224/2
0.080
224/3
0.070
224/4
224/5
0.020
0.140
231/1
0.290
231/2 2030
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2)
(1)
0.050
231/3
236/1
0.170
0.210
236/2
0.200
236/3
0.070
238/5
238/6
0.100
कुल योग.. 5.370
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 397 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग) ग्राम- बरड़िया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.612 हे.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.100
34/1/1/3
0.100
34/1/1/4
0.202
34/1/2
0.020
34/2/1
36/2
0.450
37
0.060
57/1
0.120
0.060
57/2
(2)
(1)
0.050
57/3
0.050
57/4
59/1
0.150
0.100
60/1
0.090
61/1
0.060
61/2
कुल योग.. 1.612
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 398 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग) ग्राम- तुकलाबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हे.
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
1/1
0.120
1/2/1
0.110
0.230
कुल योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
क्र. 399 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील - खरगोन
(ग) ग्राम- मांगरुल बुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.980 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.290
69/1/1
70/2
0.250
73
0.190
0.120
74/1
81/3/3
0.290
0.220
82
83
0.150
84/1
0.170
0.150
88/1
88/2
0.210
0.100
90/1
0.060
90/3
0.140
140/2
141/3
0.040
0.300
143
0.150
144/1
144/2/2
0.140
0.160
144/3
156/8
0.050
0.020
159/1
159/2
0.280
0.180
159/3
0.090
(1)
(2)
162
0.140
163/1
0.130
163/2
0.110
0.070
164/1
164/2
0.060
167
0.130
0.170
169
170/1
0.240
0.180
170/2
4.980
कुल योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 400 - भू- अर्जन -2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग) ग्राम-दारापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.050 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
76/1
0.300
78/1
0.120
0.480
82/2/2
87/1/2
0.010
87/2
0.340 2032
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(2)
(1)
89/1
0.150
0.110
89/2
0.090
146
0.250
147/1
0.140
147/2
0.310
148
0.250
149/3
0.060
149/4
0.080
150/1/1
0.080
150/1/2
150/3/1
0.100
150/4/3
0.100
0.080
150/5
कुल योग.. 3.050
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 401 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील - खरगोन
(ग) ग्राम- नवाबपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.180 हेक्टर .
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.010
9
0.020
10
(2)
(1)
11
0.030
0.520
12
0.250
19/5
20/4
0.350
20/5
0.065
0.005
20/6
27
0.020
42/2
0.340
46/2
0.090
0.120
46/3
46/5
0.080
46/6
0.160
0.120
46/9
कुल योग.. 2.180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 402- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील - खरगोन
(ग) ग्राम- सोनीपुरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.400 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.020
2
0.250
5 भाग 1 ]
2033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2)
(1)
0.130
8
0.130
9
10/1
0.040
149
0.010
150/1
0.190
151/2
0.030
152/1/1
0.080
0.470
155
184
0.125
185
0.005
0.150
188
0.490
204
205
0.220
206
0.060
2.400
कुल योग..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 403 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग) ग्राम- भाड़ली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.149 हेक्टर .
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में )
(2)
(1)
0.049
177
0.010
178
(1)
(2)
180
0.060
187
0.010
199
0.040
0.100
200
201
0.070
202
0.230
203
0.090
204
0.090
0.080
205
207
0.100
0.080
208/1
0.020
208/2/1
0.070
208/2/2
208/3/1
0.050
0.050
208/3/2
208/4
0.100
0.180
209
210
0.180
0.020
213
0.450
214
0.020
215
2.149
कुल योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासनं, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 24 मई 2013
प्र. क्र.3 - अ- 82-2012-13- पीपलखेडीकलॉ- 277.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी 2034
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील-कुंभराज
(ग) नगर/ ग्राम - पीपलखेडी कलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.867 हेक्टेयर.
सर्वे
नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
2
0.857
0.010
परिसम्पत्ति कुआ 01
कुल योग.. 0.867
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी भूमि एवं परिसम्पत्ति कुआ-1 का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व चॉचौडा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 21 मई 2013
प्र. क्र. 10 - भू- अर्जन- 2012-2013-720.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
( ग) नगर/ग्राम- अन्दौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
नम्बर (1)
118
0.02
119
0.06
120
0.06
0.18
580
584
0.08
0.01
590
0.03
591
0.02
592
0.44
593
0.03
597
598
0.07
0.01
599
योग .. 1.01
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत डी -5 वितरिका की 6 एल - ए माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 14- भू-अर्जन - 2012-2013-721.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ ग्राम- सुनारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.43 हेक्टर.
खसरा नम्बर (1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
857
0.15
858
0.16
859
0.05
860
0.03
0.02
862
863
0.01
864
0.01
867
0.13 भाग 1 ]
2035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.13 900
0.20 903
0.07 904
0.25 928
0.07 929
0.03 931
0.16 943
969
0.11
0.07 972
0.04 973
0.12 974
0.05 1174
1175
0.08
0.01 1176
0.08 1183
0.03 1184
0.14 1185
0.01 1186
0.11 1194
0.17 1195
0.05 1197
0.11 1198
0.01 1199
0.07 1200
0.09 1335
0.03 1338
1339
0.01
0.07 1340
0.03 1341
0.09 2574
0.07 2626
2627
0.09
0.05 2628
2674
0.08
0.01 2675
0.15 2676
0.17 2691
0.11 2692
2696
0.13
0.07 2697
0.10 2699
0.14 2700
0.06 2703
0.12 2709
0.03 2710
कुल योग . 4.43 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत डी-5 वितरिका की 6 एल - ए माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
शिवपुरी, दिनांक 28 मई 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-1205.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- शिवपुरी
(ग) नगर/ ग्राम- गिरमोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.10 हेक्टर .
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
0.04
203
तालाब निर्माण हेतु 207
0.27
0.75
208
209
1.22
0.25
210
0.22
211
-,, -
1.34
212
0.55
213
1.90
214/1
0.95
214/2
214/3
0.44
0.82
225
226
0.29
250
0.06
योग 9.10
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2036
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-1211.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- शिवपुरी
(ग) नगर/ग्राम- मेहदावली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.84 हेक्टर .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
खसरा नं. (1)
(2)
0.15
8
9
0.88
10
1.20
11/6
0.17
0.35
11/7
0.15
12
0.40
42/1
0.45
42/2
0.25
42/3
43
0.20
0.75
44
47
0.94
1.25
48
0.35
49/1
0.25
49/2
0.05
6
0.05
7/1
योग. 7.84
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तालाब निर्माण हेतु,
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 मई 2013
क्र. 1136- भू-अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर
(ग ) नगर/ग्राम-सोहास कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.360 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नं. (1)
(2)
204
0.004
0.016
1339
207
0.044
208
0.026
0.168
203
212
0.024
0.032
1242
0.132
246
0.254
245
243
0.050
242
0.088
0.076
241
240
0.064
226
0.012
239
0.002
228
0.088
238
0.044
229
0.032
0.158
237
236
0.068
0.012
399 भाग 1 ]
2037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
404
0.076
0.064 405
0.108 403
0.016 400
0.096 397
398
0.028
0.006 391
0.008 396
0.120 393
392
0.016
0.300 414
424
0.028
0.320 423
425
0.016 433
0.096
0.020 434
435
0.060 436
0.052
0.020 537
0.088 536
0.028 539
541
0.024 544
0.048 545
0.008
0.008 546
562
0.024 540
0.120 563
0.076
0.060 564
565
0.048 561
0.012 566
0.084 538
0.020 557
0.092 579
0.016 578
0.072
0.072 577
580
0.004
0.208 575
574
0.096
0.048 573
572
0.024
0.080 673
(2)
(1)
674
0.048
0.018
675
486
0.080
677
0.032
678
0.052
0.028
679
681
0.148
682
0.152
665
0.012
0.004
666
664
0.008
654
0.048
690
0.068
663
0.060
689
0.040
688
0.120
687
0.060
694
0.062
695
0.004
0.056
697
705
0.162
704
0.008
703
0.092
0.256
702
805
0.120
806
0.012
808
0.024
804
0.008
803
0.048
0.004
809
802
0.016
0.144
801
799
0.170
797
0.088
798
0.020
800
0.064
853
0.052
850
0.040
01
0.042
02
0.012
0.004
03
04
0.024
849
0.060 2038
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(2)
(1)
0.008
848
847
0.096
0.004
846
842
0.052
0.012
841
0.064
06
0.060
726
0.004
711
0.052
713
714
0.056
0.012
709
0.032
708
0.020
685
0.024
686
0.128
707
0.012
712
योग 7.360
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 29 मई 2013
क्र. 1206 - भू-अर्जन- कार्य-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- लोलाछ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.025 हेक्टेयर.
शासकीय भूमि अशासकीय भूमि
खसरा
नम्बर
(हे. में ) (हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.025
926
कुल 0.025
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शास . भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1208 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- इटवॉ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.926 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
77
0.036
76
0.150
0.060
78
0.064
79
80
0.244
81
0.048
0.048
94
0.004
93
0.024
89
0.012
80
0.136
87
88
0.008
86
0.092
योग . 0.926
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 6 मई 2013
क्र. 6632 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- डही
(ग) ग्राम- पन्हाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.908 हेक्टर
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
44
0.971
0.324
46
0.352
58
2.023
45/2
3.238
47/2
योग .. 6.908
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये की आवश्यकता है- नलवान्या सिंचाई तालाब के निर्माण में प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 8 मई 2013
क्र. 1684 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 01- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नीमच
(ख ) तहसील - जावद
( ग) नगर/ ग्राम का नाम- हनुमंतिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टर
प्रभावित रकबा (हेक्टर में )
सर्वे नम्बर (1) 529 604 673 674
(2) 0.08 0.16 0.03 0.07 योग .. 0.34
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम हनुमंतिया के पास हनुमंतिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकाससिंह नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 15 मई 2013
क्र. 1034 - भू- अर्जन नहर - 13 - प्र. क्र. 46 - अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी 2040
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(ग) ग्राम- कुआं
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 16.989 हेक्टर .
खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
2/1
0.103
3
0.145
0.086
9
10
0.026
0.226
11/1 , 11/2
15/1
0.120
15/2
0.320
16
0.170
0.350
17/1
0.260
18
0.410
19/1
0.040
19/2
22/1
0.380
23
0.270
0.010
25/1/1 , 25/2/1
0.350
26/1 , 27/1
0.170
26/2, 27/2/1/1
0.150
26/3 , 27/2/1/2
0.125
26/4, 27/2/2
0.030
26/5, 27/3
0.100
28/1
0.005
30/2
33/1
0.440
33/2
0.300
0.435
34/1
0.275
34/2
0.015
36/2
0.050
36/3
0.850
58
72/1
0.027
72/2
0.004
0.015
72/3, 74
0.080
73/4
0.047
75/1
0.058
76
0.460
78/1 , 78/2
79/1
0.093
90/1
1.100
0.200
90/2/3 , 91
0.210
92/1
0.040
92/2
0.470
92/5
0.010
94/1
0.430
94/2
(1)
(2)
0.086
96, 97
0.344
98/1
98/2
0.120
0.030
98/3
0.160
98/4
0.030
102
103/2
0.060
231/3/2
0.400
0.125
241/1/2 क, 244/1
0.210
241/2, 245/1
241/3
0.025
0.250
242/1 , 242/2
0.240
243/1/3 , 243/2
0.110
245/2
0.250
249/1
249/2
0.575
0.043
254/1/2 , 254/2/2
0.062
255/1
255/2
0.028
257/1
0.025
0.010
257/2
258/1
0.105
260
0.060
0.562
262
263
0.479
0.550
267/1
1.125
267/2
268
0.040
269
0.125
272/2
0.202
274
0.134
0.075
277/2
0.442
291/1
0.142
291/2
0.310
302/1/1/2 , 302/1/1/1/2
योग .. 16.989
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1036 - भू-अर्जन नहर - 13 - प्र . क्र. 48-अ-82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे भाग 1 ]
2041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम- केरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.830 हेक्टर .
खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.010
9/1/4 ग
0.220
9/1/6
0.200
9/3/1
0.540
9/3/2
0.040
18/2, 21/1
0.340
22/3
23/2
0.140
56/11
1.030
0.180
58, 59/1
0.430
72/6
0.590
85, 86
0.006
87/2
0.108
87/4
87/5
0.112
92/1/1
0.240
0.280
92/1/2
0.340
92/2
0.010
93/3
0.510
96/1
0.320
96/2
97/1
0.310
0.370
97/2
0.140
97/3
0.058
101/1
1.130
101/2
0.058
101/3
101/4
0.124
0.070
103/2
0.770
103/3
105
0.010
107
0.250
0.080
110
1.119
0.230
(2)
(1)
111/2/2/1
0.010
0.050
111/3
112
0.190
115/1
0.530
115/2
0.182
0.860
116, 117/2
117/1
1.070
120/8
0.170
0.700
142/1 , 143/1
0.250
167/1 , 167/2
167/3
0.970
0.210
169/2
169/3
1.120
0.120
206/5
0.017
206/6
206/7
0.016
योग .. 16.830
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1035- भू- अर्जन- नहर- प्र. क्र. 56-अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
( ग) ग्राम- ब्राहम्णगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.799 हेक्टर .
खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.216
222/1 , 223/3
0.076
222/4, 223/5 2042
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2) 231/1
0.431 231/2
0.171
0.354 232, 233
234/2
0.378 235/1
0.303
0.305 235/2
0.290 236/1
0.160 236/2
238/1
0.120
0.640 238/2
0.090 239/1
0.551 240/1 , 240/2
0.091 241/2/ख
242/ 1/ 1 ख
241/1/2
241/3
0.435 242/1 /2ख
0.285 242/2/1
0.030 242/2/4
0.337
0.061 243/4
244/4
0.020 244/5
0.206 250/1
0.570
1.300 259
262
0.370
0.035 264/327/2
266/1
0.260 266/4
0.040
0.865 267/10
267/11
0.650 274
0.645
0.060 301/1
0.380 301/2
302
0.121 305
0.235 307/9
0.660 312
0.235
0.235 313/2 , 323/1/2
0.250 314/2
0.210 316/4
316/8
0.198
0.095 319/2
0.300 319/3
0.525 320/1/2 , 321/1
0.010 321/2/2
योग .. 13.799 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 1033 - भू- अर्जन- नहर - 20-13 - प्र. क्र. 78- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- दमदमी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टर .
खसरा
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल नंबर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
112/1
0.250
119/2
0.026
112/2
112/3
0.140
0.094
112/4
योग .. 0.510
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनगांव माईनर की वितरण शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 , राजपुर जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 16 मई 2013
क्र. 1079 - भू- अर्जन- नहर- प्र. क्र. 51-अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
2043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- कपाल्याखेंड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.882 हेक्टर.
खसरा
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.830
1/8 , 106/1 , 106/2 , 106/3, 107
56
0.070
1.172
108/1 , 109/1
0.324
108/2
121/1/3 , 121/7 , 121/11
0.728
122/1 , 123/1
0.048
121/8
121/1/2 , 121/10
0.425
122/2
124
0.100
0.099
125
0.090
126
0.689
127
128/1
0.040
0.190
129/1/1 , 129/2/1
0.291
130/2 , 131 , 132/1/2 , 132/2 , 132/3 , 133
0.171
134
0.097
135/1
0.006
135/2
0.200
136/4, 148/1
0.210
136/5, 148/4
0.057
136/6 , 148/5
0.340
138
140
0.121
0.020
141/2
144/1
0.138
0.219
144/4, 147
164/1
0.195
0.195
164/2
165/1
0.121
165/2
0.133
165/3
0.101
0.068
166
0.021
166/168
0.373
167/1 , 167/2 , 167/3 योग .. 7.882
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 17 मई 2013
प्र. क्र. 42 - अ- 82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग ) ग्राम-खोर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.302 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में )
(3)
(2)
(1)
34
0.065
1.055
0.209
0.005 35
36
3.407
0.146
0.086
1.536
48
योग : 0.302 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2044
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 20 मई 2013
क्र. 1183 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- अमिरती
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 1.289 हेक्टेयर.
खसरा नं .
[ भाग 1
(3) (1)
(2)
0.040 696
0.308
697
0.202
0.014
0.004
0.004 649/1
0.008
0.008 649/2
0.012
0.012
649/3
650
0.214
0.018
0.004
0.024
652
653/1
0.791
0.090 653/2
0.071
0.243
0.045 654
0.841
0.039 655
656
0.004
0.125
0.105
0.012 685
0.020
0.142
686
0.299
0.005 387
0.008
0.299
388
384
0.124
0.009
0.084
0.019 385
380
0.057
0.267
0.202
0.024 376
0.166
375
0.024
0.029
0.227
अर्जित रकबा
( हेक्टेयर में )
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.034
0.190
597
0.271
0.014 598
0.027 599
0.320
0.146
0.029 613
0.065
0.007 612
0.093
0.040 614
0.010
0.259
615
0.005 629
0.036
0.025 631
0.170
712/1
0.032
0.032
712/2
0.097
0.007 712/3
0.097
712/4
0.073
711/1
0.003
0.077
711/2
709/1
0.102
0.008
0.152
709/2
0.068
0.002 708
707
0.942
0.044
0.121
0.016 704
0.070 641
1.536
634
0.092
0.014
0.125
0.028 633
0.020
0.287
701
703
0.121
0.003 374
336
0.405
0.008
0.003 269
0.210
0.040 270
0.135
0.005 271
0.287
272/1/1
0.016
272/1/2
0.016
272/2/1
0.008
0.036
0.008
272/3
0.029
272/4
0.016
273
0.190
0.014
0.016 275
0.231
276
0.012
0.194
277
0.314
0.064
0.032 299
0.077
0.038 300
0.393
0.012 301
305
0.158
0.012
0.097
0.012 306
0.020 308
0.101
0.008 296
0.144
295
0.016
0.008 293
0.372
0.008
0.010 318
0.113
0.060
0.176
309
कुल योग : 1.289 भाग 1 ]
2045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षक प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1185 - भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- बड़ागांव
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.136 हेक्टेयर.
खसरा
नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.040
0.344
2381
0.032 2380
0.312
0.070 2585
0.445
0.055 2379
1.346
0.055 2389
1.076
0.061
0.004 2378
0.040 2425
0.271
0.040
0.214
2422
0.004 2426
0.317
0.016 2421
0.175
0.020 2420
0.089
0.009 2419
0.276
0.015
0.077
2469
2467
0.028
0.197
2470
0.076
0.012
0.154
0.030 2466
(2)
(3) (1)
0.020 2471
0.117
2465
0.109
0.026
0.004 2464
0.032
0.482
0.055 2463
0.166
0.005 2460
0.076
1.011
2459
0.005 2513
0.69
2512
1.036
0.075
0.865
0.033 2532
0.93
0.002 2534
2535
0.089
0.002
0.033 2536
1.461
2537
0.833
0.020
0.024 2531
0.122
2538
0.324
0.040 2540
0.073
0.004 2542
0.0841
0.056
0.016 2543
0.045
0.045 2544
0.183
0.053
0.940
2545
2526
0.067
0.295
0.579
0.008 2525
कुल योग : 1.136 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 29 मई 2013 क्र. 432- भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 27 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है 2046
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- मुकुन्दपुरा
(घ) क्षेत्रफल-0.035 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.035
2
0.035
कुल योग..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 434- भू-अर्जन- 2013 - प्र . क्र. 28- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-बिजगुन
(घ) क्षेत्रफल-0.445 हेक्टेयर
खसरा
रकबा (हे. में) (2)
नंबर (1)
0.080
10 25/2
0.015
28/2
0.040
57/3
0.310
कुल योग.. 0.445
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 433 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र.29-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील - कसरावद
(ग) ग्राम- नगांवा
(घ) क्षेत्रफल-4.780 हेक्टेयर.
रकबा (हे. में)
(2)
खसरा नंबर (1)
67/1
0.395
109
0.680
91/1
0.230
0.040
91/2
67/2
0.455
55/2
0.475 भाग 1 ]
2047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2)
0.405
105/2
0.020
103/1
106/2
0.260
0.065
92/3
0.075
91/3
0.325
103/2/2
103/2/1
0.300
55/1
0.150
105/4
0.170
91/4
0.015
120/2
0.090
105/3
0.245
0.170
118
120/1
0.115
0.100
92/4
कुल योग.. 4.780
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 431 - भू-अर्जन- 2013- प्र . क्र. 30- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-भोईन्दा
(घ) क्षेत्रफल-2.757 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
250/2/7
0.010
253/1/2/2/1
0.130
253/1/2/2/2
0.150
0.190
253/2/2
253/2/4/1
0.070
0.085
253/2/4/2
253/2/5
0.045
253/2/1/2/2
0.110
0.320
253/2/1/2/1
260/2
0.125
0.145
260/3
389/3
0.355
0.015
390/1
414/2
0.260
392
0.465
0.152
413
415/1
0.130
2.757
कुल योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 2048
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 27 मई 2013
क्र. एस.डी.ओ. - 126- पोहरी- प्र. क्र.- 01-12-13-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-पोहरी
(ग ) नगर/ ग्राम- बूडदा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल जिस पर सम्पत्ति निर्मित है -0.472 हेक्टेयर.
भवन क्र.
परिवार के मुखिया का नाम/पिता का नाम
सम्पत्ति का रकबा
शासकीय भूमि का खसरा नं. जिस पर सम्पत्ति
सम्पत्ति का विवरण (मकान) पक्का/कच्चा
(4)
(5) (हे.) (2)
(3)
निर्मित है एवं मद (1)
0.040
464का. का.
63
हनुमान शंकर मन्दिर कमरा 0.01
466 मंदिर
प्रभुलाल सुरेश कुमार मुन्ना लाल केदारी मनोज पुत्रगण चिरौजी.
छत्री चबूतरे.
0.01
467 आबादी ( गांवठान )
0.01
468मंदिर
0.005
पाटोर ( मवेशीघर ) 516 पठार
20 गोपीलाला धाकड़ पुत्र अर्जुन लाल
65
शासकीय
छत्री 525 छत्री
0.009
पाटोर 0.007
48
550 आबादी ( गांवठान )
चन्द्रपाल पुत्र सवाई लाल
पाटोर 0.004
49
550 आबादी ( गांवठान)
जगदीश पुत्र दुर्जन
कमरा टीनसेड 0.006
50
550 आबादी ( गांवठान)
नरेश पुत्र ताराचन्द्र
कमरा 0.007
51
550 आबादी ( गांवठान )
अरविन्द पुत्र ताराचन्द्र
52
कमरा टीनसेड 0.006
550 आबादी ( गांवठान)
मलखान पुत्र भंवरलाल
कमरा टीनसेड 0.005
53
550 आबादी ( गांवठान)
छोटलाल पुत्र फाशू
0.008
54
कमरा पाटोर 550 आबादी (गांवठान)
पूरन पुत्र जगन्नाथ
कमरा
64
0.003
550 आबादी ( गांवठान)
शा. सामुदाय भवन धाकड़ो का
पाटोर 0.004
66
श्रीराममजीलाल पुत्र केशोराम
550 आबादी ( गांवठान)
पाटोर
46
0.004
561 का. का.
हजारी, लच्छी, अतरसिंह धाकड़
0.007
21
कमरा टीनसेड 588 खाद के गढ्ढे
ग्यारसीराम कुशवाह पुत्र हीरालाल
22
कमरा 0.003
संतोष कुशवाह पुत्र ग्यासीराम
588 खाद के गढ्ढे
पाटोर
23
0.004
सत्यमान सिंह कुशवाह पुत्र भूरा
588 खाद के गढ्ढे
16
पाटोर 0.009
593 पठार
कैलाश कुशवाह पुत्र हीरा सिंह
कमरा टीनसेड 0.002
26
593 पठार
मथुरा धाकड़ बेवा स्व. रामू
कमरा
27
593 पठार
0.012
प्रभू लाल धाकड़ पुत्र भान सिंह
42
पाटोर 0.002
593 पठार
बुदधाराराम पुत्र धनपाल
43
कमरा टीनसेड 0.003
593 पठार
माता दीन पुत्र बुद्ध
कमरा
44
593 पठार
0.002
कुंवर राज पुत्र बुद्ध
कमरा टीनसेड 0.005
15
गुलाब सिंह कुशवाह पुत्र हीरा सिंह
594 आबादी ( गांवठान )
17
टीनसेड 0.005
राकेश कुशवाह पुत्र हीरा सिंह
594 आबादी ( गांवठान)
0.006
24
595 का. का.
पाटोर, मवेशीघर
कमल सिंह पुत्र विद्याधर
0.004
25
पाटोर 605 आबादी ( गांवठान )
मोतीलाल धाकड़ पुत्र श्यामलाल धाकड़
0.004
28
पाटोर, मवेशीघर 605 आबादी ( गांवठान)
दामोदर सिंह धाकड़ पुत्र राजाराम भाग 1 ]
2049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2)
(3) (1)
0.011
29 605 आबादी (गांवठान )
0.004
18 605 आबादी ( गांवठान )
0.005
19 605 आबादी ( गांवठान )
0.005
12 610 का. का.
11
0.010
612 आबादी ( गांवठान)
0.002
13 613 का. का.
0.008
14 613 का. का.
10
0.015
614 आबादी ( गांवठान )
0.006
615 पठार
2
3 615 पठार
0.016
4
0.01
615 पठार
615 पठार
5
0.01
6 615 पठार
0.003
0.013
7 615 पठार
615 पठार
0.005
8
0.004
9 615 पठार
0.005
30 757 आबादी ( गांवठान)
31
0.004
757 आबादी ( गांवठान)
0.006
32 757 आबादी ( गांवठान )
0.003
33 757 आबादी ( गांवठान )
0.004
34 757 आबादी ( गांवठान)
35
0.011
757 आबादी ( गांवठान)
36
0.007
757 आबादी ( गांवठान)
37
0.004
757 आबादी ( गांवठान )
0.005
38 757 आबादी ( गांवठान)
39
0.004
757 आबादी (गांवठान )
40
0.01
757 आबादी ( गांवठान)
0.002
41 757 आबादी ( गांवठान)
0.015
41 ए 757 आबादी ( गांवठान)
0.012
47 757 आबादी ( गांवठान)
47/1
0.006
757 आबादी ( गांवठान )
55
0.009
757 आबादी ( गांवठान )
56
0.004
757 आबादी ( गांवठान )
0.009
57 757 आबादी ( गांवठान )
0.005
58 757 आबादी ( गांवठान )
0.005
59 757 आबादी ( गांवठान)
60
0.005
757 आबादी ( गांवठान )
0.004
61 757 आबादी ( गांवठान )
0.472
योग ..
65 संपत्ति (4)
(5)
कमरा पाटोर
जगदीशसिंह धाकड़ पुत्र सरवनसिंह
वन विभाग के कमरे
कमरा
कमरा
वन विभाग के कमरे
कमरा
शा. अस्पताल पशु
कमरा टीनसेड श्यामवीर पुत्र गुलाबसिंह
कमरा
प्रतिक्षालय शा.
कमरा टीनसेड शैलेन्द्र सिंह तोमर पुत्र भगवानसिंह
कमरा
शा. मा. विद्यालय
महेश शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा
सिद्ध बाबा का चबूतरा
कमरा
महेश शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा
कमरा
प्रतिपाल सिंह पुत्र विशन सिंह
कमरा
नीलेश सिंह पुत्र प्रतिपाल सिंह
दुकान
शासकीय उचित मूल्य की दुकान
कमरा
शा. प्रा. बूडदा
कमरा
आंगनबाड़ी शासकीय
कमरा
शा. स्कूल
कमरा,पाटोर
रघुवर कुशवाह पुत्र बुद्धाराम
कमरा
अशोक कुशवाह पुत्र बुद्धाराम
पाटोर
मुरारी कुशवाह पुत्र ल्योरे
कमरा टीनसेड संत चरण पुत्र रामजीलाल
कमरा
शिवराज सिंह पुत्र रामजीलाल
कमरा टीनसेड गजेन्द्र सिंह पुत्र गोपीलाल
कमरा
गनेशा पुत्र रामजी लाल
कमरा
विशम्बर धाकड़ पुत्र रामप्रकाश
कमरा
कल्ला पुत्र रामप्रकाश
कमरा टीनसेड मुकेश पुत्र रामप्रकाश
कमरा टीनसेड प्रीतम धाकड़ पुत्र बाबू धाकड़
कमरा
प्रमोद पुत्र प्रीतम
सन्तूराम ( संतचरण ) पुत्र सवाई धाकड़ कमरा पाटोर
कमरा पाटोर
शिवदयाल पुत्र मन्नू
पाटोर
वनवारी पुत्र मन्नू
कमरा टीनसेड ताराचन्द्र पुत्र रामचरन
पाटोर
सीताराम पुत्र छीतू
कमरा पाटोर टीनसेड रघुवीर पुत्र सीताराम
कमरा
मुरारीलाल पुत्र सीताराम
कमरा
गिरराज पुत्र लहोरे
कमरा
हरगोविन्द पुत्र लहोरे
पाटोर
केदारी पुत्र दोजा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2050
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 4 जून 2013
क्र. 1820- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सरई
(ग) पटवारी हल्का नं.- डोंगरी 61
(घ) ग्राम का नाम-डोंगरी
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-177.540 हेक्टर.
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में )
(1)
(2)
0.080
2/2क 1
0.160
2/2 क 2
1.360
2/2क 3
0.400
2/2ख
0.010
14
0.200
15/1 क
0.190
15/1 क 1
0.190
15/1 ख 1
0.200
15/1 ख 2
0.770
15/2
0.770
15/3
0.200
16/1
0.200
16/2
16/3
0.200
0.090
17/1 क
0.050
17/1 ख 1
0.040
17/1 ख 2
0.090
17/1 ग
0.280
17/2
17/3
0.270
(2)
(1)
0.110
19/1
0.060
19/2 क
0.050
19/2ख
0.050
19/3 क
0.060
19/3 ख
0.050
23/1
0.050
23/2
23/3
0.050
0.100
23/4
23/5
0.130
0.130
23/6
24/2 क
0.970
0.460
24/2 ख
0.080
24/2 ग 1
0.090
24/2 ग 2
0.200
24/2 घ
0.100
24/2 ङ
0.100
24/2 च
31/1
0.120
0.120
31/2
31/3
0.100
0.090
32/1 क 1
32/1 क 2
0.090
0.180
32/1 ख
0.230
32/2 क
32/2 ख
0.120
0.350
32/3
0.180
33/1 क 1
0.190
33/1 क 2
0.370
33/1 ख
0.360
33/2क
0.120
33/2 ख
0.240
33/2 ग
0.720
34/1 क 1
0.100
34/1 ख
0.110
34/2
0.210
0.260
36
1.100
41/2 क
0.060
41/2 ख
41/2 ग
0.040 भाग 1 ]
2051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.190 43/2क 1
0.400 43/2क 2
43/2क 3
0.200
0.210 43/2क 4
0.110 43/2ख 1
0.020 43/2ख 2
0.050 43/2ख 3
0.020 43/2 ख 4
0.400 43/2 ग
0.400 43/2 घ
0.080 51/1
51/2
0.080
0.080 51/3
51/4
0.080
0.040 51/5
51/6
0.060 51/7
0.080
0.080 51/8
0.080 51/9
0.080 51/10
51/11
0.190
0.180 51/12
0.180 51/13
0.180 51/14
52/1
0.220 52/2
0.070
0.020 52/3
0.020 52/4
0.020 52/5
0.020 52/6
52/7
0.020
0.020 52/8
0.060 52/9
0.560 54
55/1 क 1
0.110
0.110 55/1 क 2
0.220 55/1 ख
55/1 ग
0.220 55/2 क
0.460
0.060 55/2 ख
55/2 ग
0.080
(2)
(1)
55/2घ
0.060
0.260
55/3 क
55/3 ख
0.400
0.170
56/1 क 1
56/1 ख
0.170
0.180
56/1 ग
56/2 क
0.360
0.150
56/2 ख
0.310
56/3 क
0.200
56/3 ख
57/1 क
0.160
0.160
57/1 ख
57/2
0.310
0.310
57/3
0.070
58/1 क
0.070
58/1 ख
0.070
58/1 ग
0.130
58/2
0.130
58/3
0.120
59
0.040
61/1
0.040
61/2
0.040
61/3
0.040
61/4
61/5
0.150
63/1 ख
0.060
0.070
63/2
0.130
63/3
1.220
65
66
0.130
0.060
68/1
0.060
68/2
0.050
68/3
68/4
0.050
0.050
68/5
0.050
68/6
0.320
68/7
0.010
69/1 क
0.320
69/1 ख 1
0.320
69/1 ख 2
0.640
69/1 ग 2052
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2)
0.250 69/2 क
0.650 69/2 ख
69/2 ग
0.400 69/3
1.300
0.290 70
0.040 71/1
71/2
0.050
0.130 72/1 क
0.070 72/1 ख 1
0.060 72/1 ख 2
0.120 72/1 ग
72/2
0.380
0.380 72/3
74
0.360 81/1
0.330 81/2
0.080
0.020 81/3
0.060 81/4
81/5
0.030 83/2
0.180
0.710 87/2
0.380 90/1
0.210 90/2 क
0.040 90/2 ख
90/2 ग
0.030
0.030 90/2 घ
0.030 90/2 ङ
90/2 च
0.030
0.030 92/2 क
0.030 92/2 ख
0.030 92/2 ग
0.030 92/2 घ
0.030 92/2 ङ
0.400 92/3
0.080 93/2 क
0.050 92/2ख 1
0.040 92/2ख 2
0.090 93/2 ग
0.090 93/2 घ
93/2 ङ
0.090
0.460 93/3
(2)
(1)
0.050
94/1 क
0.050
94/1 ख
0.090
94/2
96/1
0.110
96/2
0.060
96/3
0.120
0.020
96/4
96/5
0.020
96/6
0.020
96/7
0.020
0.020
96/8
0.020
96/9
0.020
96/10
0.020
96/11 क
0.020
96/11 ख
96/12
0.040
0.040
96/13
0.020
96/14
0.020
96/15
96/16
0.020
96/17
0.020
0.020
96/18
96/19
0.020
0.080
96/20
96/21
0.020
0.010
98/1
0.010
98/2
0.020
98/3
0.570
99
100/1
0.010
0.010
100/2
0.140
104/1
0.140
104/2
104/3
0.100
106/1
0.400
0.050
106/2
0.050
106/3
106/4
0.070
0.500
112/1
0.500
112/2
0.480
112/3 भाग 1 ]
2053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2)
0.240 113/1
113/2
0.190
0.070 114/1 क
114/1 ख
0.070 114/1 ग
0.070 114/2
0.210 114/3
0.210 117
0.310
0.750 120/1
120/2
1.010 120/3
0.590
0.020 120/4
121
0.170
0.400 122
124
2.380
0.360 125/1
125/2
0.360 125/3
0.370 125/4
0.380
0.350 125/5
125/6
0.350 125/7
0.970 126
2.040 128/2
0.150 129/2
0.450 139
1.100
0.020 149/1 ख 1
0.080 149/1 ख 2
0.080 149/1 ख 3
0.010 149/1 ख 4
149/1 ख 5
0.010 149/1 ख 6
0.060
0.010 149/1 ख 7
0.020 149/1 ख 8
0.020 149/1 ख 9
0.020 149/1 ख 10
0.020 149/1 ख 11
0.020 149/1 ख 12
0.020 149/1 ख 13
0.060 149/1 ख 14
0.020 149/1 ख 15
0.020 149/1 ख 16
0.030 149/1 ख 17
0.010 149/1 ख 18
0.010 149/1 ग 19
0.250 149/1 ग 1
0.140 149/1 ग 2
0.020 149/1 ग 3
(1)
(2)
0.130
149/1 ग 4
0.020
149/1 ग 5
0.020
149/1 ग 6
0.020
149/1 ग 7
149/2 क
0.100
0.010
149/2 क 1
0.080
149/2 क 2
0.020
149/2 क 3
149/2 क 4
0.050
0.040
149/2 क 5
0.020
149/2 क 6
0.020
149/2 क 7
149/2 क 8
0.010 .
149/2 क 9
0.020
0.040
149/2क 10
0.020
149/2 क 11
0.090
149/2 ख
0.080
149/2 ख 2
149/2 ख 3
0.050
0.020
149/3 ग 3
0.400
150/2
166
0.010
0.200
187/2 ख
0.200
187/2 ग
187/2 घ
0.200
0.200
187/2 ङ
187/2 च
0.400
0.200
187/2 छ
187/2 ज
0.210
0.220
187/2 झ
187/2 ञ
0.150
0.020
214/2 क 1
214/2 क 2
0.200
0.200
214/2 क 3
0.020
214/2 क 4
0.020
214/2 क 5
0.060
214/2 क 6
0.020
214/2 क 7
0.020
214/2 क 8
0.020
214/2 क 9
0.020
214/2 क 10
0.240
214/2 क 11
0.020
214/2 क 12
214/2 क 13
0.020
0.020
214/2 क 14
0.060
214/2 क 15
0.020
214/2 क 16 2054
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.020 214/2 क 17
0.020 214/2 क 18
0.020 214/2 क 19
0.050 214/2 क 20
0.020 214/2 क 21
214/2 क 22
0.020
0.020 214/2 क 23
0.020 214/2 क 24
0.100 214/2 ख
0.060 214/2 ग
0.060 214/2 घ
226
0.020
2.000 258/2
0.100 263/1 क
0.100 263/1 ख
263/1 ग
0.100
0.100 263/1 घ
0.100 263/1 ङ
2.000 263/2
263/ 3 क 1
0.160
0.400 263/3 क 2
0.400 263/ 3 क 3
0.060 263/ 3 क 4
0.400 263/ 3 ख
0.400 263/3 ग
0.100 263/3 घ
263/3 ङ
0.100
0.420 290/1 क
0.240 290/1 ख
0.420 290/1 ग
290/2
1.080
1.080 290/3
0.020 300
0.020 313
328/1
0.100
0.050 497
0.070 601/1
0.020 602/1
602/2
0.010
0.020 602/3
0.020 602/4
0.070 603/1
605
0.030
0.220 607
(1)
(2)
609
0.460
0.240
617/1
0.120
617/2
0.120
617/3
617/4
0.240
623
0.600
630
0.360
633
0.130
0.370
634
0.040
635
636/1
0.060
0.010
636/2
636/3
0.010
0.010
636/4
0.010
636/5
636/6
0.010
636/7
0.010
0.100
639/1
0.050
639/2
0.100
639/3
639/4
0.100
0.030
639/5
0.070
639/6
0.020
639/7 क
0.020
639/7 ख
0.010
639/7 ग
0.050
639/8
639/9
0.050
0.050
639/10
0.030
640
641
0.360
0.220
642
643/1
0.180
643/2
0.030
0.010
643/3 क
0.020
643/3 ख
643/4
0.030
0.030
643/5
643/6
0.030
0.030
643/7
0.540
644 भाग 1 ]
2055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2)
0.220 647/1
0.070 647/2क
0.070 647/2ख
0.080 647/2ग
0.210 647/3
0.860 648
0.040 650/1
0.070 650/2
0.010 650/3
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
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683/1क भाग 1 ]
2057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
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729
0.210
731/2
733
1.440 भाग 1 ]
2059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
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786/15 भाग 1 ]
2061
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
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811/2ख
0.140
0.120
811 /2ग
811/3
0.380
812
0.370
814/1
0.090
814/2
0.050
814/3
0.050
814/4
0.020
814/5
0.030
814/6
0.030
814/7
0.040
814/8
0.030
0.040
814/9
0.060
815/ 1 क
815/1ख
0.050
815/1 ग
0.050
815/ 1 घ
0.060
815/1 ङ
0.060
0.020
815/2क
815/ 2ख
0.020
0.020
815/2ग
815/2घ
0.020
815/ 2ङ
0.030
815/2च
0.020
815/3
0.070
0.070
815/4
815/5
0.030
815/6
0.020
815/7
0.020
815/8
0.030
817/1
0.400
817/2
0.410
817/3
0.200
817/4
0.200
818/1
0.530
818/2
0.270 2062
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
818/3
0.260 818/4
0.540 818/5
0.010
0.020 818/6
0.020 818/7
818/8
0.020
0.200 820/1
820/2
0.200 820/3
0.200 820/4
0.200
0.340 823
825/ 1ख 1
0.010 825/ 1 ख 2
0.120 825/ 1 ख 3
0.120
0.020 825/ 1 ख 4
0.010 825/ 1 ख 5
0.010 825/ 1 ख 6
825/1 ग
0.300 825/2
0.390 832
0.070 834/1
0.130
0.200 834/2
834/3
0.200
0.200 834/4
0.200 834/5
834/6
0.210
0.440 847/2क
847/2ख
0.070 847/2ग
0.070
0.460 847/2घ
0.480 847/2ङ
0.480 847/2च
851/1 क
0.110
0.110 851/1 ख
851 /1 ग
0.110 851/2
0.330 851/3
0.330
1.480 852
0.070 855/1
855/2
0.070
0.070 855/3
0.260 857/1
0.260 857/2
857/3
0.260
(2)
(1)
0.250
858/1क
858/ 1 ख
0.250
0.500
858/2
858/3
0.500
1.890
859
0.100
865/1
865/2
0.100
0.470
868/2क 1
0.080
868/2क 2
868/2क 3
0.020
868/2क 4
0.020
0.400
868/ 2ख 1
868/2ख 2
0.200
868 /2 ग 1
0.140
0.060
868 / 2 ग 2
0.020
868/2 ग 3
868/2घ
0.200
0.280
883/1 क 1
0.020
883/1 क 2
883/1 क 3
0.020
0.020
883/1क 4
0.020
883/ 1 क 5
0.040
883/1 क 6
0.100
883/ 1 ख
0.300
883/1 × 1
0.060
883/1 × 2
883/1 × 3
0.040
883/1 घ 1
0.180
883/1 घ 2
0.060
0.040
883/1 घ 3
883/ 1 घ 4
0.020
883/ 1 ङ
0.300
0.200
883/ 1 च 1
883/1 च 2
0.100
0.300
883/2
0.050
887/2क
0.600
887/2ख
2.000
888/2
0.430
889/2क 1
0.020
889/2क 2
0.400
889/2ख 1
0.040
889/2ख 2
889/2ख 3
0.010
0.450
889/2 ग भाग 1 ]
2063
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.390 889/2घ 1
889/2घ2
0.010
0.010 889/2घ3
889/2घ4
0.010
0.030 889 /2घ 5
0.400 902/1
0.400 902/2
0.400 902/3
0.400 902/4
0.150 905/ 1क
0.020 905/ 1 ख
0.010 905/ 1 ग
0.020 905/1 घ
0.010 905/ 1 ङ
0.010 905/1 च
0.020 905/1 छ
0.100 905/ 1 ज
0.020 905/1झ
0.020 905/ 1ञ
0.020 905/2क
0.020 905/2ख
0.020 905/2ग
0.320 905/3
0.320 905/4
0.320 905/5
0.320 905/6
1.450 910/2क
0.060 910/2ख
910/2ग
0.020 910/2घ
0.060
0.020 910/2ङ
910/2च
0.020
0.010 910/2छ
0.010 910/ 2ज
0.010 910/2झ
910/2ञ
0.010
0.010 910/22
0.010 910/2 ठ
0.010 910/2ड
0.030 912/1 क 1
0.020 912/1 क2
0.020 912/1 क3
0.060 912/1 क4
0.060 912/ 1 क 5
(2)
(1)
0.160
912/1ख
0.22
912/2क
0.12
912/2ख
0.16
912/3क
0.12
912/3ख
0.06
912/3 ग
0.21
912/4क
0.08
912/4ख
0.02
912/4ग
912/4घ
0.02
0.01
912/4ङ
0.050
913/1
0.100
913/2
0.070
914/1क
914/1ख
0.400
914/1 ग
0.200
0.400
914/ 1 ग 1
0.180
914/1 घ
0.220
914/1 ङ
0.400
914/2
0.820
915/1
0.400
915/1/2
915/2
0.600
0.770
915/3क
0.060
915/3ख
0.400
915/4क
915/4ख
0.050
0.050
915/4ग
0.050
915/4घ
0.050
915/4ङ
0.400
915/5
915/6
0.400
0.160
917/2क 1
0.080
917/ 2क2
0.040
917/ 2क3
0.040
917/2क4
0.460
917/2ख
0.460
917/2ग
917/2घ
0.060
0.010
918/2क 1
918/2क2
0.030
0.020
918/2क3
0.100
918/2ख 1
0.400
918 /2ख 2 2064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.030 918/2ख3
0.020 918/2ख 4
0.020 918/2ख 5
0.020 918/2ख 6
0.020 918/2ख7
0.020 918/2ख8
0.230 918/2ग 1
0.050 918/2 ग2
0.200 918/2ग 3
0.050 918/2ग 4
0.050 918/215
0.050 918/216
0.630 918/2घ
0.010 918/3क 1
0.010 918/3क2
0.020 918/3क3
0.010 918/3क4
0.040 918/3ख 1
0.450 918/ 3ख 2
918/3ख 3
0.400 918/3ख 4
0.010 918/3ख 5
0.010
0.040 918/3ख 6
0.530 918/ 3ग 1
0.400 918/312
0.020 918/313
0.290 921/1 क
921/ 1 ख
0.020
0.280 921/3क
0.020 921/3ख
921/2
0.300 921/4
0.310
0.250 922/1
922/2
0.200 922/3
0.200 922/4
0.200
0.060 922/5
0.110 922/6
922/7
0.110 923/1
0.050
0.050 923/2
923/3
0.050 923/4
0.160
0.070 929/ 1 क
(2)
(1)
0.020
929/1क2
0.020
929/1 क 3
0.300
929/ 1ख
0.020
929/ 1 ख 2
0.120
929/ 1 ग
योग : 177.540
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए- एम.पी.जे.पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र , माइन्स, वर्कशाप , टाउनशिप एवं रोड हेतु. निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1822 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोज़न के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सरई
(ग ) पटवारी हल्का नं.- भैसाबूड़ा 59
(घ) ग्राम का नाम- डिगवाह
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-93.480 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
385
0.170
389/1
0.480
389/2
0.240
389/3
0.380
389/4
0.280
389/5
0.330
0.360
389/6
0.350
393
0.210
394/1 भाग 1 ]
2065
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.220 394/2
0.220 394/3
395
0.920
0.230 397
0.220 398/1
0.070 398/2
0.310 398/3
0.410 400
0.300 401/1
401/2
0.150
0.500 401/3
0.450 401/4
0.430 401/5
0.340 402
403
0.130
0.090 404/1
404/2
0.090 404/3
0.080
0.850 405
1.020 406/1
406/2
2.000 407
0.550 408/1
0.290
0.090 408/2
0.190 408/3
0.060 411
0.170 412
416
2.000
0.300 421/1
421/2
0.290
0.240 425
0.890 426/1
426/2
0.610
0.230 438/1
438/2
0.300
0.100 443/1
443/2
0.100 443/3
0.110
0.150 443/4
0.160 443/5
460
0.640
0.970 461
0.520 462/1
0.540 462/2
(2)
(1)
462/3
0.350
0.560
462/4
0.610
463/1
0.610
463/2
0.790
479
480/1
0.290
480/2
0.290
480/3
0.290
480/4
0.290
481/1
0.110
481/2
0.110
481/3
0.110
481/4
0.110
482/1
0.400
482/2
0.200
482/3
0.270
482/4
0.160
0.270
482/5
0.060
483
0.420
484
0.240
485
486/1
0.090
486/2
0.040
487
0.180
0.050
488
506
0.070
2.090
507
508
0.880
0.980
510
0.580
512
0.610
515
0.360
516
518
0.540
0.690
519
1.840
520
0.090
524/1
0.090
524/2
0.090
524/3
0.090
524/4
0.070
596
0.010
597
1.480
611
0.290
612/1
0.290
612/2 2066
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2) 612/3
0.280 613
0.170 614
0.240 615
0.070 616
0.050 617
0.110 619
0.200 620
1.250
0.410 621/1
621/2
0.810 621/3
0.400 624
1.610 625/1
0.530 625/2
0.530 626
0.760
0.300 627/1
627/2
0.350
0.300 627/3
627/4क
0.550
0.400 627/4ख
0.320 689/1
0.350 689/2
1.060 689/3
689/4
0.670 689/5
0.200 689/6
0.200
0.200 689/7
0.690 691
692
0.180
0.470 693/1
0.210 693/2
698
1.180 700/1
0.190 700/2
0.180
0.180 700/3
0.260 700/4
700/5
0.260
1.210 701
702
1.000
0.100 703
0.750 704/1
0.860 704/2
712/1
2.000 712/2
2.000
(2)
(1)
3.440
715
716
0.560
718/1
0.120
0.240
718/2
0.680
718/3
0.110
718/4
718/5
0.110
718/6
0.110
718/7
0.400
0.400
718/8
721
0.400
722/1
0.310
0.100
722/2
0.090
722/3
724/1
0.280
0.320
724/2
725
0.610
766
2.330
0.600
770/1
0.590
770/2
0.120
781/1
0.100
781/2
782/1
0.580
0.580
782/2
785/1
0.080
0.080
785/2
0.070
785/3
0.580
786
790/1
0.030
790/2
0.030
0.030
790/3
0.160
791/1
0.800
791/2
791/3
0.120
0.120
791/4
0.120
791/5
791/6
0.120
791/7
0.120
791/8
0.120
791/9
0.120
791/10
0.200
0.400
794
796
0.270
0,700
800 भाग 1 ]
2067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.190 802/1
0.210 802/2
0.220 802/3
0.400 802/4
803/1
0.040
0.040 803/2
0.150 804
0.400 828/1
0.400 828/2
828/3
0.410
0.400 828/4
0.200 829
830/1
0.340
0.260 830/2
0.170 831
0.160 833
0.090 838/877/1
0.090 838/877/2
0.090 838/877/3
0.100 838/877/4
0.160 839/1
0.230 839/2
839/3
0.160
1.060 840
1.150 841/1
841/2
0.900
0.420 847
0.800 849
852
0.770 854
0.290 855/896
0.340 855
0.180 858/1
0.130
0.130 858/2
858/3
0.130
0.130 858/4
858/5
0.100
0.120 858/6
858/7
0.120
0.120 858/8
858/9
0.120 858/10
0.170
0.180 858/11
858/12
0.180 858/13
0.170
93.480
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एम. पी. जे. पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र, माइन्स, वर्कशाप , टाउनशिप एवं रोड़ हेतु निर्माण के लिये भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1824 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सरई
(ग ) पटवारी हल्का नं. भैसाबूड़ा 59
(घ ) ग्राम का नाम- भैसाबूड़ा
(ङ) लगभग क्षेत्रफल - 153.210 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
286/1
0.030
286/2
0.100
0.200
286/3
286/4
0.200
286/5
0.040
286/6
0.150
286/7
0.150
286/8
0.080
286/9
0.100
0.060
286/10
0.080
286/11
286/12
0.060
286/13
0.080
0.060
286/14
288
0.380
0.060
289/1
289/2
0.080
289/3
0.070 2068
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
293
0.120
0.040 299/1
300
0.310
0.350 301
302/1
0.150 302/2
0.060 302/3
0.020 303
3.640
1.060 304
0.400 306/1
0.550 306/2
307
1.130 308
0.030 313
0.480
0.120 314
315
1.010 326
0.020
1.400 347
2.020 349
350
2.020 352
1.620 353
4.340 354
1.820
0.330 355/1
0.330 355/2
0.220 357
360
4.680 361
9.780 362/1/क
0.100
0.050 362/1 ख/ 1
0.250 362/1 /ख/2
0.100 362/1 /ग/1
0.200 362/1/1/2
362/1 /घ/1
0.140 362/ 1 /घ/ 2
0.260 362/2/क/ 1
0.280
0.200 362/2/क/ 2
0.400 362/2/ख/ 1
0.090 362/2/ख/ 2
362/3/1
0.210
0.400 362/3/2
362/4क
0.230 362/4ख
0.400
0.320 362/5
(2)
(1)
362/6
0.420
0.370
362/7
362/8
0.400
362/9
0.050
0.400
362/10
362/11
0.400
362/12
0.400
363
1.220
364
3.240
366
4.550
368/1 क
0.390
368/ 1 ख
0.140
0.200
368 /2क
368/2ख/1
0.050
368/ 2ख/2
0.150
368/2 ग
0.200
368/ 2घ
0.200
368/3क/1
0.120
368/3/2
0.200
368/3ख
0.310
0.170
368/3 ग
368/4
0.790
368/5
0.200
368/ 6क
0.300
0.400
368/6ख
368/ 7ख
0.240
0.040
368/7क
368/8
0.400
368/9
0.400
369
1.720
370/1
0.330
0.300
370/2
370/3
0.150
370/4
0.150
370/5
0.100
370/6
0.100
0.100
370/7
370/8
0.090
370/9
0.150
0.150
370/10
371
1.620
372
3.240
2.430
373
374
6.070 भाग 1 ]
2069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2)
4.860 380
1.620 382
2.020 385
0.780 390/1
390/2
0.500
0.300 390/3
390/4
0.020
0.200 390/5
0.200 390/6
2.000 391
2.020 392
8.500 393
395/2क
1.000
0.080 395/2ख
0.410 395/2ग
0.100 395/2घ
395/2ङ
0.410
0.410 395/3क
395/3ख
0.370
0.370 395/3ग
0.370 395/3घ
0.370 395/3/5/1
0.050 395/35/2
395/3च
0.020
0.040 395/3छ
0.540 396/1
396/ 2क
0.120
0.020 396/2ख
396/3
0.060
0.060 396/4
0.020 396/5
396/6
0.020 396/7
0.020
0.020 396/8
396/9
0.020
0.020 396/10
0.060 396/11
0.060 396/12
0.010 396/13
396/14
0.020 396/15
0.020
0.180 396/16
0.400 396/17
0.020 396/18
(1)
(2)
0.020
396/19
0.010
396/20
0.020
396/21
0.020
396/22
396/23
0.020
396/24
0.020
396/25
0.020
0.020
396/26
396/27
0.020
396/28
0.020
396/29
0.020
0.020
396/30
0.020
396/31
0.020
396/32
0.020
396/33
0.350
398
401/1
0.240
401/2
0.400
401/3
0.240
0.200
401/4
401/5
0.200
401/1/1
0.100
401/1/2
0.400
401/1/3
0.500
403/2क
0.520
403/2ख
0.500
0.040
406/1
406/2
0.020
406/3
0.020
406/4
0.020
406/5
0.020
406/6
0.020
406/7
0.020
406/8
0.020
406/9
0.020
406/10
0.020
406/11
0.020
0.020
406/12
0.020
406/13
406/14
0.020
0.020
406/15
406/16
0.020
0.200
406/17
406/18
0.200 2070
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
406/19
0.020 406/20
0.020
0.060 406/21
0.020 406/22
0.030 406/23
406/24क
0.020
0.020 406/24ख
0.020 406/24ग
406/25
0.020
0.020 406/26
0.030 406/27
0.060 406/28
0.020 406/29
406/30
0.020
0.020 406/31
0.480 406/32
0.060 406/33
406/34
0.020
0.020 406/35
406/36
0.020
0.020 406/37
0.020 406/38
0.020 406/39
406/40
0.020
0.020 406/41
406/42
0.020
0.020 406/43
406/44
0.020 406/45
0.020
0.020 406/46
406/47
0.020
0.050 406/48
407/1
0.200
0.060 407/2
407/3
0.400 407/4
0.060
0.060 407/5
407/6
0.200 407/7
0.060
0.320 407/8
407/9
0.400
0.060 407/10
407/11
0.200
0.400 408
(1)
(2)
410
1.210
413/2
0.350
413/3
0.030
0.030
413/4
413/5
0.020
0.020
413/6
0.020
413/7
413/8
0.010
0.020
413/9
0.020
413/10
0.020
413/11
0.020
413/12
0.010
413/13
0.020
413/14
0.020
413/15
413/16
0.020
0.020
413/17
413/18
0.020
0.020
413/19
0.060
413/20
0.050
413/21
413/22
0.060
0.060
413/23
0.050
413/24
413/25
0.050
413/26
0.060
413/27
0.060
0.200
413/28क
413/28ख
0.040
0.040
413/28 ग
413/28घ
0.040
413/28ङ
0.040
413/28च
0.040
413/29
0.060
415/1
0.420
415/2क
0.120
0.020
415/2ख
0.020
415/ 2 ग
415/2घ
0.020
415/2ङ
0.020
415/3
0.060
0.070
415/4
415/5
0.070
415/6
0.060 भाग 1 ]
2071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
415/7
0.120
0.030 415/8क
0.010 415/8ख
0.010 415/8 ग
0.010 415/8 घ
0.060 415/9
0.060 415/10
0.020 415/11
0.020 415/12
0.020 415/13
0.020 415/14
0.060 415/15
0.020 415/16
0.020 415/17
0.020 415/18
0.020 415/19
415/20
0.020 415/21
0.020
0.100 415/22
0.040 415/23
0.020 415/24
415/25
0.020 415/26
0.020
0.020 415/27
0.020 415/28
415/29
0.060
0.020 415/30
0.020 415/31
0.020 415/32
0.020 415/33
0.020 415/34
0.020 415/35
415/36
0.020
0.020 415/37
415/38
0.060 415/39
0.060 416/1 /1 क
0.120 416/1/1 ख
0.060
0.040 416/1 /1 ग
0.050 416/1 /1 घ
0.040 416/1 /2क
0.060 416/1 /2ख
(2)
(1)
0.020
416/1 /2ग
0.020
416/1/2घ
416/1 /2ङ
0.040
0.020
416/1/2च
416/2/2
0.060
416/2/3
0.200
416/2/4
0.020
416/2/5
0.060
416/2/6
0.020
416/2/7
0.020
0.020
416/2/8
0.020
416/2/9
0.020
416/2/10
0.070
416/2/11
416/2/12
0.070
416/2/13
0.020
0.040
416/3/1
416/3/2
0.020
0.010
416/3/3
0.020
416/3/4
416/3/5
0.020
416/3/6
0.020
416/4क
0.220
416/4ख
0.200
416/5/1
0.050
0.020
416/5/2.
416/5/3
0.010
416/5/4
0.020
416/5/5
0.020
416/5/6
0.020
0.080
416/6/1
0.010
416/6/2
416/6/3
0.020
0.010
416/6/4
416/6/5
0.010
0.100
416/7/1
416/7/2
0.010
416/7/3
0.020
0.380
418/2क 1
418/2क2
0.310
418/2क3
0.010
0.020
418/2क4 2072
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.020 418/2क 5
0.020 418/2क6
0.020 418/2क7
0.020 418/2क8
0.020 418/2क9
0.010 418/2क10
0.020 418/2क 11
418/2क 12
0.010
0.020 418/2क13
0.040 418/2क 14
0.020 418/2क15
0.010 418/2क16
0.020 418/2क17
0.020 418/2क18
0.050 418/2क 19
0.020 418/2क20
0.060 418/2क21
0.010 418/2क22
418/2क23
0.020 418/2क24
0.010
0.010 418/2क25
0.010 418/2क26
0.020 418/2क27
0.100 418/2ख 1
0.020 418/2ख 2
0.020 418/2ख3
0.010 418/2ख 4
0.010 418/2ख 5
0.010 418/2ख 6
0.040 418/2ख 7
0.010 418/2ख 8
0.020 418/2ख 9
0.020 418/2ख 10
0.020 418/2ख 11
0.020 418/2ख 12
0.020 418/2ख 13
418/2ख 14
0.020 418/2ख 15
0.020
0.010 418/2ख 16
0.010 418/2ख 17
0.020 418/2ख 18
0.400 418/2ग
(2)
(1)
427
1.340
428/1
0.130
0.420
428/2
0.060
428/3
0.070
428/4
428/5
0.070
428/6
0.070
428/7
0.140
0.130
428/8
0.130
428/9
0.130
428/10
0.020
429/1/1
429/1/2
0.060
429/2
0.190
0.130
429/3
0.300
429/4
0.140
429/5
429/6
0.200
432/1
0.170
432/2
0.260
436
2.830
1.030
436/624
0.450
438/1
0.300
438/2
0.300
438/3
0.720
443/625
1.110
444
444/626
0.370
447/1
0.210
447/2
0.210
447/3
0.210
0.210
447/4
0.050
448
1.620
453
455/2
1.260
467/1
0.180
0.180
467/2
0.090
467/3क
0.090
467/3ख
467/4क
0.090
467/4ख
0.080
0.170
467/5 भाग 1 ]
2073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(2) (1)
0.020 513/1 क
513/1ख
0.020
0.050 513/2
0.050 513/3
0.050 513/4
513/5
0.050
0.400 517/1
0.400 417/2
0.400 517/3
0.400 517/4
517/5
0.340
0.400 517/6
517/7
0.200
0.200 517/8
517/627
0.100
3.840 518
0.010 523/1
0.080 523/628/1
0.070 523/628/2
0.050 528/1
528/2
0.090
0.040 528/3क
528/3ख
0.050
0.040 528/4क
0.050 528/4ख
528/5
0.090
0.020 529/ 1 क
529/ 1 ख
0.020
0.020 529/1 ग
0.020 529/1 घ
529/2
0.080
0.080 529/3
529/4
0.080 529/5
0.080
0.140 532/1 क 1
0.400 532/ 1 क2
0.100 532/1 क3
0.400 532/1क4
0.200 532/1 क5
0.200 432/1क6
0,100 532/1क7
(2)
(1)
0.800
532/1 ख
0.400
532/2
0.040
538/1
0.200
538/2/1
0.020
538/2/2
538/2/3
0.020
0.060
538/2/4
0.160
538/3/1
538/3/2
0.100
538/3/3
0.040
0.110
539/2क
0.200
539/2ख
540/ 2क
0.540
540/2ख
0.530
0.530
540/ 2ग
540/2घ
0.400
0.020
540/3 क
0.060
540/3ख
0.060
540/ 3 ग
0.060
540/3 घ
540/3/5
0.140
0.100
540/3/6च/1
540/3/6/2
0.040
0.060
540/3/6/3
540/3/7
0.060
0.470
558
योग 153.210
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- एम.पी.जे.पी.कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र, माइन्स, वर्कशाप , टाउनशिप एवं रोड हेतु निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2074
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर , दिनांक 20 मई 2013
क्र. A- 2733-दो- 2-26-2011.- श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 3 से 13 जून 2013 तक, ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 8 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार, जबलपुर, दिनांक 23 मई 2013
क्र. 643 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 590-गोपनीय- 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) , दिनांक 6 मई 2013 के अन्तर्गत स्थानांतरित , उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री हरीश कुमार कौशिक को उनकी नवीन पदस्थापना ग्वालियर में " नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश " के स्थान पर, " तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश " के रिक्त पद पर पदस्थ करता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013
क्र. ए- 2190- तीन- 10-42-75 ( रीवा-मऊगंज ) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई - 3269- तीन- 10-42-75 ( रीवा - मऊगंज ) , दिनांक 2 अगस्त 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की श्रृंखला न्यायालय , मऊगंज से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
No. A- 2190- III - 10-42-75 ( Rewa- Mauganj ) .-High Court Notification No. E- 3269 - III - 10-42-75 ( Rewa- Mauganj ) , dated 2nd August 2011 , so far as it relates to holding of Link Court of Shri Dhirendra Kumar Shrivastav, VIIth Additional District & Sessions Judge , Rewa to Mauganj is hereby stands Cancelled .
क्र. ए- 2192- तीन-10-42-75 ( होशंगाबाद- इटारसी ) .-उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी- 3511- तीन- 10-42-75 (होशंगाबाद - इटारसी ) , दिनांक 12 जुलाई 2012 जहां तक कि उसका संबंध श्री डॉ. ओमप्रकाश तिवारी, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश होशंगाबाद की श्रृंखला न्यायालय , इटारसी से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
No. A- 2192- III - 10-42-75 (Hoshangabad - Itarsi ) . High Court Notification No. D - 3511 - III - 10-42-75- (Hoshangabad - Itarsi ) , dated 12th July 2012 , so far as it relates to holding of Link Court of Shri Dr. Omprakash Tiwari , Additional Judge to Ist Additional District & Sessions Judge , Hoshangabad to Itarsi is hereby stands Cancelled .
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2013
क्र. ए- 2283- तीन-10-42-75 ( उज्जैन- महिदपुर ) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-4847-तीन-10-42-75 ( उज्जैन- महिदपुर ) , दिनांक 15 नवम्बर 2006 जहां तक कि उसका संबंध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन की श्रृंखला न्यायालय, महिदपुर से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
No. A - 2283 - III - 10-42-75 ( Ujjain - Mahidpur ) . High Court Notification No. C - 4847 - III - 10-42-75 ( Ujjain- Mahidpur) , dated 15th November 2006 , so far as it relates to holding of Link Court of III Additional District & Sessions Judge , Ujjain to Mahidpur is hereby stands Cancelled.
क्र. ए- 2285 - तीन-10-42-75 ( शाजापुर - सुसनेर ) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई - 3267- तीन- 10-42-75 (शाजापुर - सुसनेर ) , दिनांक 2 अगस्त 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर की श्रृंखला न्यायालय , सुसनेर से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
No. A- 2285 - III - 10-42-75 ( Shajapur - Susner) .-High Court Notification No. E - 3267 - III- 10-42-75 (Shajapur- Susner ) , dated 2nd August 2011 , so far as it relates to holding of Link Court of Shri Suresh Kumar Aarse Additional District & Sessions Judge , Agar to Susner is hereby stands Cancelled.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
Jabalpur, the 10th May 2013
No. A- 2464 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanat Kumar Kashyap , Presiding Officer of the court of AJ to ASJ Anuppur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
No. A- 2465 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Mahendra Singh Tomar, Presiding Officer of the court of IV- ASJ , Bhind for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
No. A - 2466 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub- section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Kumari Neena Ashapure , Presiding Officer of the court of II - ASJ, Dhar for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. A- 2467 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased todesignate Smt . Sangeeta Madan , Presiding Officer of the court of VIII - ASJ , Gwalior for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
No. A- 2468 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Shamroj Khan, Presiding Officer of the court of AJ to ASJ , Rajgarh for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. A- 2469 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri K.C. Bangar, Presiding Officer of the court of I - ASJ, Ratlam for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
2075 No. A- 2470- III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Hridesh, Presiding Officer of the court of I - ASJ , Sagar for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. A- 2471 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prayag Lal Dinkar , Presiding Officer of the court of I - ASJ , Sidhi for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. A- 2472 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Dr. Vijay Kumar Agrawal , Presiding Officer of the court of AJ to ASJ , Singrauli , Waidhan for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
No. A - 2473 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Laxmi Sharma, Presiding Officer of the court of IX - ASJ, Ujjain for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. A - 2474 - III- 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Umesh Pandav , Presiding Officer of the court of II - ASJ , Vidisha for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No. A- 2475 - III- 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Atul Khandelwal , Presiding Officer of the court of I - ASJ , Chhindwara for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) .
2076
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
जबलपुर , दिनांक 15 मई 1013
क्र. 610-गोपनीय- 2013- दो-3-1-2013 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
नाम
कहां से क्र.
(3) (1)
(2)
रीवा
1
रीवा श्रीमती दीपिका मालवीय, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, रीवा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
(5)
(6)
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , रीवा की हैसियत से.
क्र. 612 - गोपनीय - 2013- II - 2-88-2006 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
क्र.
नाम
कहां से (2)
(3) (1)
रीवा
सीधी 1 श्रीमती किरण बाला पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी.
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
(5)
रीवा
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्रीमती दीपिका मालवीय के स्थान पर.
जबलपुर दिनांक 17 मई, 2013
क्र. 621 - गोपनीय - 2013- दो- 3-250/57-( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां से क्र.
नाम
(1)
(2)
(3)
रायसेन 1 सुश्री रिजवाना कौंसर, (ट्रेनी जज)
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(5)
(6)
(4)
अनूपपुर
अनूपपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , अनूपपुर केन्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , (ट्रेनी जज ) , की हैसियत से.
टिप्पणी:- सुश्री रिजवाना कौसर, प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, रायसेन का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर किये जाने की सहमति देने के आधार पर विचारोपरांत किया गया है. इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.
भाग 1 ]
2077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
जबलपुर दिनांक 21 मई 2013
क्र. 628-गोपनीय- 2013- दो- 3-1 / 2012 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
नाम
कहां से क्र.
(3) (1)
(2)
1
इंदौर
इंदौर
श्रीमती नीलम शुक्ला, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
2
मंदसौर श्री सुशील कुमार जोशी , पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , मंदसौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
(6)
(5)
इंदौर सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर.
मंदसौर
मंदसौर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री अखिलेश कुमार धाकड़ के स्थान पर.
जबलपुर दिनांक 22 मई 2013
क्र. 634- गोपनीय - 2013- दो-3 / 250/ 57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
क्र.
कहां से
(3) (2)
(1)
धार 1
इंदौर
श्रीमती ऋतुश्री उइके (ट्रेनी जज) ,
सारणी
कहां को
संदर्भ में टिप्पणी
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के (6)
इंदौर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रेनी जज ) , की हैसियत से.
टिप्पणी:- श्रीमती ऋतुश्री उईके, प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , धार का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर, विचारोपरांत किया गया है. इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.
क्र. 637- गोपनीय - 2013 - दो - 3-250-57 ( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 6 अप्रैल , 2013 एवं 10 मई, 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
नाम
क्रमांक
सारणी
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान
(3)
(2)
(1)
भिण्ड 1
श्री विजय कुमार पाठक
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
2078
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
(1)
(2)
(3) 2
श्रीमती आकांक्षा कत्याल
इंदौर 3
श्री अरविन्द सिंह
टीकमगढ़ 4
होशंगाबाद
श्री प्रदीप सोनी
5
नीमच सुश्री रूचिता गुर्जर
6
बड़वानी सुश्री वन्दना मालवीय
खण्डवा 7
सुश्री रूपाली भलावी
8
मण्डलेश्वर
श्री विक्रम सिंह डावर
9
मण्डलेश्वर
सुश्री रश्मि मण्डलोई
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, इंदौर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज).
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , होशंगाबाद के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खण्डवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , मण्डलेश्वर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
Jabalpur, the 6th May 2013
No. 594-2013 - III - 6-3-57 - IX . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its Notification No. B - 3210- III- 6- 3-57 - IX , Jabalpur, dated 20th August 2008 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property- (unlawful possession ) Act , 1966 (No. 29 of 1966 ) and under Section 137 to 147 , 150 to 157 , 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions , of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No. (4) of the said Table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely:-
TABLE
Head Quarter
(3)
Name of Magistrate (2)
S.No. (1)
Gwalior 1 Shri Om Prakash Singh , Raghuwanshi JMFC , Gwalior.
Local Area (4)
Gwalior, Morena , Bhind , Shivpuri , Datia , Tikamgarh , Chhatarpur, Sagar, Vidisha, Bhopal , Damoh , Satna , Sheopur , Jabalpur , Katni , Sidhi , Rewa , Guna , Shajapur, Rajgarh and Sehore .
भाग 1 ]
2079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2013
जबलपुर, दिनांक 14 मई 2013
क्र. ए- 2614- तीन- 6-2-2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषता सशदत्त करता है: -
सारणी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
क्रमांक
(2)
(1)
1 श्री मयंक मोदी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 2 श्री दिनेश सिंह राना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 3 श्री अभिषेक गोयल , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 4 श्री नीरज शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 5 श्री ओ. पी. सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 6 श्री पंकज शर्मा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 7 श्री राघवेन्द्र भारद्वाज , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 8 श्री. एम. के. वर्मा , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 9 श्रीमती सोनल चौरसिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 10 श्री अरविंद कुमार बारला , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 11 श्री सी. एस. सैयाम, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 12 श्री मातादीन रजक, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 13 श्री विनोद कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 14 श्री आर. पी . अहिरवार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 15 श्री रोहित सिंह , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 16 श्री एम. एस. ताराम, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 17 श्री चैनवती ताराम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 18 श्री उमेश सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 19 श्री सुधांशु सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 20 श्रीमती सोनल पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 21 श्री अफजल खान , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 22 श्री आशीष परसाई, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 23 श्री अजय रामावत, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 24 श्री विश्वदीपक तिवारी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 25 श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 26 श्रीमती शिल्पा तिवारी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 27 कुमारी नेहा बंसल , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 28 श्री प्रशांत पाण्डे, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 29 श्री दिलीप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी 30 श्री निरंजन कुमार पांचाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 31 श्री आशीष श्रीवास्तव , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी
राजस्व जिला पदस्थापना का स्थान
(3)
(4)
मुरैना
मुरैना
मुरैना
मुरैना
मुरैना
मुरैना
अम्बाह
मुरैना अम्बाह
मुरैना जौरा
मुरैना
मुरैना सबलगढ़
मुरैना सबलगढ़
दमोह दमोह
दमोह
दमोह हटा
दमोह भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड मेहगांव
मण्डला निवास
मण्डला
मण्डला
सतना मैहर
सतना मैहर
शाजापुर
शाजापुर शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर शुजालपुर
आगर
शाजापुर
रीवा
मउगंज
त्यौंथर
रीवा
रीवा
रीवा
रीवा
रीवा
रीवा
सिरमौर
आष्टा
सीहोर
सीहोर इच्छावर
सीहोर आष्टा
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) .