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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 14 June 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
24
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-06-14.24.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013- ज्येष्ठ 24 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 मई 2013

क्र. ई - 5-864 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री विशेष गढ़पाले , आयएएस. , आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

2081

(3 ) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

क्र. ई- 5-607 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

2082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

( 2 ) श्री के. सी . गुप्ता की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-733 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस . , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल , भोपाल को दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-846 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती रेनू तिवारी , आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग को दिनांक 23 मई से 6 जून 2013 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 23 मई 2013

क्र. ई- 5-370- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 13 से 20 जून 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव. मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-771 - आयएएस - लीव- एक - 5.- ( 1 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , आयएएस. , कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 मई 2013 एवं 8 , 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की अवकाश अवधि में श्रीमती शिल्पा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर (विकास ) , खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

भाग 1 ]

(4 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिल्पा, कलेक्टर, जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-701 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएएस. , सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्प संख्यक आयोग , भोपाल को 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 जून 2013 एवं 15, 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओमेश मूंदड़ा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री ओमेश मूंदड़ा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओमेश मूंदड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई -5-817- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस. , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी कलेक्टर , जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहूल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-825 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस. , ( 2006 ) , कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 27 मई से 10 जून 2013 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 25 एवं 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में श्री आनंद जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आनंद जैन कलेक्टर जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

क्र. एफ 1-5-1992 - सात -9 ( नजूल ) नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 33 सन् 1976 ) की धारा 2 के खण्ड ( डी ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची से कालम ( 3 ) की प्रविष्टियों में विर्निदिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि सीमा ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम , 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन 2084

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अधिकारी का नाम

अनु. क्र.

नगर बस्ती समूह (3)

(2)

(1)

उज्जैन 1. श्रीमती इंदिरा शर्मा , अपर कलेक्टर एवं जिला भू- प्रबंधन अधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुमन रायकवार, अवर सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ - 02- ( व ) 01-2013 - तीन जेल. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश जेल मैन्यूअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल डबरा , जिला मुरैना के लिये श्री विजय श्रीवास्तव पिता स्व. श्री रामभरोसे श्रीवास्तव , गूरूद्वारा रोड, जवाहरगंज, डबरा , जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ -1 (ए) 147-1990- ब-2- दो. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 मई से 18 जून 2013 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजीव शमी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( आसूचना- गुप्तवार्ता ) , विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 1 जून 2013

क्र. एफ -1 ( ए ) 253-1988- ब-2-दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश , 11,12,18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

( 2 ) राज्य शासन द्वारा दिनांक 13 मई 2013 को " परशुराम जयंती" पर स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने के कारण डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 13 मई 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है .

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ-1 ( ए) 06-2001- ब- 2 - दो. श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन सेवाएं, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 16 से 24 अप्रैल 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. कंवर भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवाएं, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एस. कंवर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस ब( एक ).-( मेरिट क्र. 19 ) , राज्य शासन , सुश्री शालू सिरोही पिता श्री यू. बी. एस. सिरोही को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य भाग 1 ]

2085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 04 दिसम्बर , 1985 है.

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012 - इक्कीस - ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 30 ) , राज्य शासन , श्री निशान्त गर्ग पिता श्री सत्यपाल गर्ग को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देहली है . उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1986 है.

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 52 ) , राज्य शासन, श्री प्रेमदीप सांकला पिता श्री रमेशचन्द्र सांकला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर है. उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1981 है.

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब( एक) .- ( मेरिट क्र. 65 ) , राज्यशासन, श्री विष्णुप्रसाद सोलंकी पिता श्री बाबूलाल सोलंकी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास है . उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर, 1975 है.

भोपाल , दिनांक 4 जून 2013

फा. क्र. 1 (सी ) -09-2013 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले के सत्र खण्ड के सत्र न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त लोक अभियोजक/मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम अतिरिक्त लोक अभियोजक को " लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय में अधिनियम की धारा 32 ( 1 ) के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 जून 2013

फा. क्र. 3 (सी ) -8-86- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3( सी ) 8-86- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 18 अप्रैल 2013 को निरस्त करते हुए श्री जी. के. शर्मा, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद ( Honorary ) पर बिना किसी वेतन भत्ते के एक वर्ष या नवीन नियुक्ति जो पहले हो तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

क्र. एफ-6-7-2011 - अट्ठावन .- भारत सरकार, कृषि मंत्रालय , कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99- क्रेडिट- 2, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत केला फसल वर्ष 2013- 14 के लिये संलग्न सूची अनुसार मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र ) तहसील स्तर पर राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित ( क्षेत्र ) तहसीलें फसल-केला

तहसीलें स. क्र.

जिला

(2)

(3) (1)

1

बुरहानपुर

बुरहानपुर

खकनार

नेपानगर 2086

[[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. एफ- 11-15-2012-तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-15-2012 - तीस , दिनांक 16 जनवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी. वह राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2013 को प्रकाशित हो चुकी है.

2. आयुक्त, पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 2671 , दिनांक 10 अक्टूबर 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन को उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्वामित्व

स्मारक

क्षेत्रफल

राज्य जिला तहसील स्थल

का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(6)

(7)

(9)

(5)

(8)

(3)

(1) (2)

(4)

नगर निगम मोती महल

नहीं है .

मध्यप्रदेश भोपाल

हुजूर

नगर निगम के कब्जे में.

1841/1328 ग्राम शहर भोपाल

रकबा 1.10 एकड़

कार्या. सदर मंजिल के सामने.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनोद कटेला, अपर सचिव.

2087 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जून 2013

क्र. एफ - 12-18-2012- बी- 1 - दो.- यतः , राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य के कुछ परिलक्षित क्षेत्रों में जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावनाएं अधिक हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के अपराधों का निवारण किया जाए;

अतएव, इन क्षेत्रों में अत्याचारों का निवारण करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 21 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( सात ) के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट ग्रामों , वार्ड/नगरों के क्षेत्रों उक्त अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिये अधिसूचित करती है:-

अनुसूची

पुलिस थाना (3)

ग्राम वार्ड/नगर (4)

अनुक्रमांक (1)

जिला (2)

01

कराहल

ग्राम कराहल

श्योपुर

पटेल नगर

कोतवाली

रायसेन

02

03

रायसेन

बेगमगंज

हरदाईपुरा

मण्डीदीप

04

रायसेन

राहुल नगर

सदर

05

कोतवाली

बैतूल

06

सारणी

पाथाखेड़ा

बैतूल

छिरारी

07

सागर

रहली

नरवा

08

सागर

शाहगढ़

करेडी

कोतवाली

09

राजगढ़

चमारी

10

ब्यावरा

राजगढ़

11

पाडलियामाता

राजगढ़

सारंगपुर

धतरावदा

12

राजगढ़

जीरापुर

भगोरा

13

राजगढ़

माचलपुर

मलावर

आगर

14

राजगढ़

15

कोतवाली

हरदा

सुभाषवार्ड

मोहन गिरी

16

कोतवाली

विदिशा

17

कोतवाली

विदिशा

लोहांगीपुरा

देहात

भिण्ड

18

महावीर नगर, बी.टी.आई. रोड 2088

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

No. F- 12-18-2012-B - 1 -Two.WHEREAS , the State Government considers it necessary to prevent the commision of offences of atocities against the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in such identified areas of the State where there are much possibilities of atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes members ;

NOW , THEREFORE , with a view to prevent atrocities in these area and to ensure protection and safety of members ofScheduled Caste and Scheduled Tribes under the law made by Central Government and in order to ensure effective implementation of provisions of clause (vii ) of sub - section (2) of Section 21 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989 ) , the State Government hereby , notify the Police Stations Specified in column ( 3 ) for the area of village , ward/ town specified in coulumn (4) for the District specified in column (2) of the Scheduled given below for the above mentioned purpose under the said Act and rules made thereunder :-

SCHEDULE

District (2) Police Station (3)

S. No. (1)

01

Shyopur 02

Raisen 03

Raisen 04

Raisen

Baitul 05

06

Baitul 07

Sagar 08

Sagar 09

Rajgarh

10

Rajgarh

11

Rajgarh

12

Rajgarh

13

Rajgarh

14

Rajgarh

Harda

15

16

Vidisha 17

Vidisha

18

Bhind Village , Ward/Towns (4)

Karahal

Gram Karahal

Kotvali

Patel Nagar

Hardaipura

Begamganj

Mandideep

Rahul Nagar

Sadar

Kotvali

Sarni

Pathakheda

Chhirari

Rehali

Narwa

Shahgarh

Kotvali

Karedi

Chamari

Byawra

Padaliamata

Sarangpur

Dhatrawda

Jirapur

Bhagora

Machalpur

Malaver

Agar

Kotvali

Subhash Ward

Kotvali

Mohangiri

Kotvali

Lehangipura

Dehat

Mahaveer Nagar , BTI Road .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जून 2013

क्र. एफ- 31-10-2013 - सत्ताईस - 1.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों को भागीदारी अधिनियम , 1999 भाग 1 ]

2089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात्:-

स. क्र.

सिंचाई प्रणाली का नाम

(2)

(1)

1 अमलियापानी डिस्ट्रीब्यूटरी

2 अमलियापानी डिस्ट्रीब्यूटरी

3 भागसुर माईनर 1 एवं 2 रानीपुरा माईनर, मोरानी माईनर

4 सिनगुन डिस्ट्रीब्यूटरी

5 सिनगुन माईनर

6 दमदमी डिस्ट्रीब्यूटरी

7 नरावाला माईनर 1 एवं 2

8 राजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी

9 पिपरी डिस्ट्रीब्यूटरी

10 पिपरी डिस्ट्रीब्यूटरी

सारणी

कार्य का कमाण्ड क्षेत्र

ग्रामों की संख्या

कृषक संगठनों की संख्या (5) (3)

विस्तार (हेक्टेयर में ) (4)

01 05

1483.352

01

1101.531

04

01 05

1329.769

1019.171

01 05

01

788.432

05

1609.837

01 04

01 08

1446.989

2027.660

01 08

01

2227.812

09

01

725.447

05

10

13760

योग.. 58

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

क्र. एफ-44-8-2013- बीस-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा " केन्द्र प्रवर्तित- शिक्षक शिक्षा योजना " अंतर्गत वर्ष 2012-13 से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं का उन्नयन किया जाता है, उन्नयन पश्चात् संस्थाओं के नाम निम्नानुसार होंगे:-

वर्तमान संस्था

(2)

स.क्र. (1)

1

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर 2 जिला स्त्रोत केन्द्र, हरदा

3 जिला स्त्रोत केन्द्र , श्योपुर

4 जिला स्त्रोत केन्द्र, उमरिया उन्नयन पश्चात् परिवर्तित नाम

(3)

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय , जबलपुर.

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , हरदा.

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , श्योपुर .

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उमरिया.

2. उक्त संस्थाओं के उन्नयन की स्वीकृति भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय , स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के टीचर एजूकेशन एप्रेजल बोर्ड (T. E.A.B. ) की बैठक दिनांक 15 अक्टूबर 2012 के अनुमोदन के क्रम में प्रदान की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. डाबर , अवर सचिव.

2090

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 जून 2013

क्र. एफ- 25-58-2003 - दस -3 .- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-17- 2010- दस -2 , भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2010 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-1-2011 - दस-2 , दिनांक 7 फरवरी 2011 से सामान्य वनमण्डल उत्तर शहडोल के 6114.980 हे . क्षेत्र को बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व एवं 6286.310 हे . क्षेत्र को संजय टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-58-2003- दस-3 , भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2003 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल उत्तर शहडोल के सीमा/ प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. ) क्र. वृत्त का नाम

जिले का नाम

वनमंडल का नाम (मुख्यालय)

उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)

(6)

वन मंडल की सीमाओं का विवरण

उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण

(9)

सम्मिलित

परिक्षेत्रों एवं

काष्ठागार का नाम

(मुख्यालय)

(7)

(5)

(1) (2) (3 ) (4)

511.066 1 शहडोल शहडोल

ब्यौहारी (ब्यौहारी)

उत्तर शहडोल (शहडोल)

(8)

उत्तर-सोन नदी. पूर्व- बनास नदी एवं संजय टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधि-

1. पूर्व ब्यौहारी

(ब्यौहारी)

2. पश्चिम ब्यौहारी

(ब्यौहारी)

3. गोदावल (ब्यौहारी)

4. काष्ठागार ब्यौहारी (ब्यौहारी )

523.475

जयसिंहनगर (जयसिंहनगर )

1. जयसिंहनगर (जयसिंहनगर )

उत्तर- सोन नदी. पूर्व- बनास नदी एवं संजय टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधि- सूचित सीमा.

सूचित सीमा तथा चूँदी नदी. दक्षिण-चूँदी नदी एवं दक्षिण शहडोल वनमंडल की सीमा.

दक्षिण- उपवनमंडल जयसिंहनगर कीसीमा.

पश्चिम- सोन नदी एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधिसूचित सीमा.

पश्चिम-सोन नदी एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधिसूचित सीमा.

उत्तर- उपवनमंडल ब्यौहारी की सीमा. पूर्व- बनास नदी एवं संजय टाईगर रिजर्व बफर जोन की अधि-

2. अमझोर

(जयसिंहनगर )

योग..1034.541 सूचित सीमा. दक्षिण-चूँदी नदी. पश्चिम-सोन नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 जून 2013

क्र. एफ- 25-58-2003- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-58-2003 - दस 3 , दिनांक 5 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal the 5th June 2013

No. F 25-58-2003 -X - 3.-Vide Govt . of Madhya Pradesh Forest Department Notification No. F- 15-17-2010 -X- 2, Bhopal Dated 27th October 2010 & F - 15-01-2011 - X - 2 , Dated 7th February 2011 , 6114.980 ha . forest area of North Shahdol (T) Forest Division has been included in Buffer Zone of Bandhavgarh Tigar Reserve and 6286.310 ha . Forest भाग 1 ]

2091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

area has been included in Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve . Due to above changes the boundary/ management area of North Shahdol (T) Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. F- 25-58-2003 - X - 3 , Bhopal Dated 23rd September 2003 of Govt . of Madhya Pradesh Forest Department as under :-

S. No.

Name of District

Name of Circle

Area (Sq. Km.)

Details of Forest Division boundary Details of Forest Sub-Division boundary.

Name of

Ranges &

Depot ( Head-

quarter)

(7)

Division (Head- quarter ) (5) Name of Forest Sub-

(6) (3)

Name of Forest Division (Head- quarter) (4)

(1) (2)

511.066 1 Shahdol Shahdol

Beohari (Beohari ) )

(8)

(9)

North-Sone River

1. East Beohari North- Sone River .

(Beohari)

North Shahdol (Shahdol)

2. West Beohari East

(Beohari )

3. Godawal (Beohari)

4. Depot (Beohari ) (Beohari) -Banas River and Notified East Boundary of Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve .

-Banas River & Notified Boundary of Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve and Chundi River.

South-Boundary of Forest Sub division Jaisinghnagar.

South Chundi River and Boundary of South Shahdol Forest Division.

West-Sone River and Notified Boundary of Buffer Zone of Bandhavgarh Tiger Reserve.

West-Sone River & Notified Boundary of Buffer Zone of Bandhavgarh Tiger Reserve .

Boundary of Forest Sub division Beohari .

1. Jaisinghnagar North

(Jaisinghnagar)

Jaisinghnagar 523.475 (Jaisinghnagar)

2. Amjhor

(Jaisinghnagar)

Total .. 1034.541 East-Banas River and Notified Bounadary of Buffer Zone of Sanjay Tiger Reserve.

South-Chundi River .

West-Sone River .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASANT KUMAR , Secy .

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 3 जून 2013

क्र. एफ. 67-164-10- तीन- 536.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- " क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

2092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री आलोक चतुर्वेदी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद टीकमगढ जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र न.नि.- व्यय लेखा - 10-406 , दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आलोक चतुर्वेदी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री आलोक चतुर्वेदी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ के माध्यम से दिनांक 11 मई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री आलोक चतुर्वेदी को नोटिस दिनांक 11 मई, 2010 को तामील हो गया था. अतः उनको दिनांक 26 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय लेखे / अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये. कलेक्टर टीकमगढ़ से तामीली पश्चात की जानकारी चाहे जाने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ ने पत्र दिनांक 13 जनवरी 2012 में लेख किया कि श्री आलोक चतुर्वेदी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा इस कार्यालय में किसी भी प्रकार का निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कलेक्टर टीकमगढ़ से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी , 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 14 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए. सुनवाई में अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया , जिसमें उन्होंने विलंब का कारण स्वयं की अस्वस्थता बतलाया एवं चिकित्सा प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत किया.

विचारोपरांत पाया गया कि- अभ्यर्थी को व्यय लेखा 14 जनवरी , 2010 तक प्रस्तुत करना था , परन्तु नहीं किया गया न ही चिकित्सा प्रमाण- पत्र दिया गया. व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस प्राप्त होने पर

[भाग 1 आयोग में प्रमाण- पत्र दो वर्ष बाद दिया गया जो विश्वसनीय नहीं है. व्यय लेखा फिर भी नहीं दिया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आलोक चतुर्वेदी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश देवास , दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. मण्डी निर्वा. - 13-1237 .- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति लोहार्दा के लिये माननीय श्री चम्पालाल देवडा, विधायक, बागली, सदस्य मध्यप्रदेश विधान सभा ( क्षेत्र क्रं. 174 ) की ओर से श्री बंशीलाल जी भूतडा पिता स्व. श्री गंगा विशन भूतडा, निवासी लोहार्दा, तह. कन्नौद, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है .

महेश अग्रवाल, कलेक्टर.

राज्य कृषक आयोग 26 , किसान भवन , चतुर्थ तल, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 मई 2013 परिपत्र

क्र. रा.कृ.आ. - 2013.- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्र. डी-17-27-2004- चौदह -3 , दिनांक 07 मई 2013 के तहत मेरे द्वारा दिनांक 22 मई 2013 को पूर्वान्ह में अध्यक्ष , राज्य कृषक आयोग के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है . राज्य कृषक आयोग से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार अधोलिखित हस्ताक्षरकर्ता को संबोधित करते हुए, कार्यालयीन- 26 , किसान भवन , चतुर्थ तल , अरेरा हिल्स , जेल रोड , भोपाल -462004 व आवास- मु.पो. तिल्लौर खुर्द, तहसील एवं जिला इंदौर , मध्यप्रदेश के पते पर प्रेषित करने का कष्ट करें.

कैलाश पाटीदार, अध्यक्ष.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश धार, दिनांक 24 मई 2013

क्र. 2013.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ - 1193 - सात- समन्वय, दिनांक 19 अप्रैल , 1999 में दिए गए निर्देशानुसार मैं सी. बी. सिंह, जिलाध्यक्ष धार , जिला धार में बंधक श्रम पद्धति ( उत्सादन ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 3 ) के अंतर्गत जिला धार के जिला सतर्कता समिति एवं अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समितियों का श्रमिकों के पहचान एवं उनके पुनर्वास हेतु निम्नानुसार सतर्कता समितियों का गठन करता हूं:-

अनुसूची जिला स्तरीय सतर्कता समिति, धार जिला धार ( मध्यप्रदेश )

धारा-13 ( 2 ) : -

1. जिला दण्डाधिकारी , धार, जिला धार, म. प्र. अध्यक्ष 2. पुलिस अधीक्षक, धार, जिला धार, म. प्र . सदस्य 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत धार, सदस्य जिला धार, म. प्र .

4. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण सदस्य विभाग, धार, जिला धार, म. प्र.

5. श्रम पदाधिकारी , जिला कार्यालय , धार, जिला धार, म . प्र. सदस्य 6. श्रीमती सरजूबाई सोलंकी, उपाध्यक्ष ( जिला पंचायत सदस्य) , तह. गंधवानी , जिला धार सदस्य म. प्र.

7. श्री महेश मालवीय ( जिला पंचायत सदस्य ) ग्राम व पो. बिल्लौदा, तह.व जिला धार, सदस्य म. प्र .

8 . श्री निरंजन डाबर , ( जिला पंचायत सदस्य ) , ग्राम लोणी, पो. जाटपुर, तह. मनावर, जिला सदस्य धार, म. प्र .

9. श्री विवेक नारायण पिता श्री शेषनारायण (सामाजिक कार्यकर्ता ) , निवासी एल.आय.जी. सदस्य कॉलोनी धार, जिला धार, म. प्र.

10. श्री पंकज पिता मनोहरलाल जैन, ( सामाजिक सदस्य कार्यकर्ता) , निवासी, 74, महावीर मार्ग , बनियावाडी धार, जिला धार, म. प्र.

11. प्रबंधक, लीड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धार, सदस्य जिला धार, म. प्र.

2093 अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समितियों अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , धार जिला धार ( मध्यप्रदेश )

धारा -13 ( 3 ) : -

1. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग धार, अध्यक्ष जिला धार, म. प्र.

2. नगर पुलिस अधीक्षक , धार , जिला धार, म. प्र. सदस्य 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सदस्य धार , तिरला, नालछा.

4. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत सदस्य धार, तिरला, नालछा.

5. श्री लक्ष्मणसिंह, निवासी तिरला तह. व जिला सदस्य धार.

6. श्री बालाराम निनामा, निवासी धार, जिला धार सदस्य म. प्र .

7. श्रीमती मीना राजु डामोर, निवासी रामनगर सदस्य धार , जिला धार, ( अ.ज.जा. ) .

8. श्री राजकुमार जाट, निवासी घाटाबिल्लौद धार, सदस्य जिला धार, म. प्र.

9. श्री श्याम नायक, निवासी ब्रम्हाकुण्डी धार, सदस्य जिला धार , म. प्र.

10. श्रीमती फूलवती सूर्यवंशी , निवासी ग्राम बगदून सदस्य इंण्डोरामा चौराहा , तह. व जिला धार, म. प्र.

11. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास सदस्य विभाग , धार, जि. धार, म. प्र.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बदनावर , जिला धार ( मध्यप्रदेश ) धारा-13 ( 3 ): -

1. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग बदनावर, जिला धार, म. प्र. अध्यक्ष 2. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) बदनावर सदस्य जिला धार, म. प्र.

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदनावर जिला धार, म. प्र. सदस्य 4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी बदनावर, सदस्य जिला धार, म. प्र.

5. श्री भंवरलाल पिता भेराजी मंडलोई निवासी छौखुर्द पो. कानवन तह. बदनावर जिला धार, सदस्य म. प्र .

6. श्री सुखराम पिता पुनाजी निवासी देवदापाड़ा सदस्य (खरडिया) पो. भैंसोला तह. बदनावर जिला धार म.प्र.

7. श्रीमती रेखाबाई पति राधेश्याम निवासी नवापाड़ा सदस्य (छायन) तहसील बदनावर जिला धार, म. प्र.

[भाग 1 2094

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

3.

सदस्य

सदस्य

8.

म. प्र . मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुक्षी, बाग , डही एवं निसरपुर जिला धार श्री राजेन्द्र सराफ पिता समरथमल सराफ नि. जवाहर मार्ग बदनावर तहसील बदनावर जिला धार, म. प्र.

4.

9.

सदस्य

विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुक्षी, बाग, डही एवं निसरपुर जि. धार म. प्र. सदस्य

5.

श्री मोहनसिंह पिता नारायणसिंह चौहान निवासी 10, मुखर्जी मार्ग ( सामाजिक कार्यकर्ता ) बदनावर जिला धार म. प्र.

श्री रामसिंह धार्वा, एडव्होकेट कुक्षी जि. धार म . प्र . सदस्य

सदस्य

6.

10. प्रबंधक, लीड बैंक ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा बदनावर जि. धार म. प्र.

श्री सरदारसिंह चौहान, एडव्होकेट कुक्षी जिला सदस्य धार म . प्र .

11.

7. श्री मदनसिंह बघेल , कुक्षी जिला धार म. प्र. सदस्य परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास सदस्य विभाग , बदनावर, जिला धार, म. प्र.

8. डॉ. श्री निर्मल पाटीदार, ( सामाजिक कार्यकर्ता ) निवासी गायत्री कॉलोनी कुक्षी जिला धार म. प्र. सदस्य

9.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार ( मध्यप्रदेश )

डॉ. श्री राज बर्फा, ( सामाजिक कार्यकर्ता) नि. लोहारी तह. कुक्षी जि. धार सदस्य धारा-13 ( 3 ) : -

1.

10. प्रबंधक, लीड बैंक ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा सदस्य कुक्षी जिला धार म. प्र.

सदस्य

11.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग अध्यक्ष सरदारपुर, जिला धार , म. प्र.

परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कुक्षी जि. धार म. प्र.

2.

सदस्य

अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) सरदारपुर जि. धार म. प्र.

सदस्य

3.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मनावर, जिला धार ( मध्यप्रदेश ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सरदारपुर, जि. धार म. प्र.

धारा-13 ( 3 ): -

4.

1.

अध्यक्ष विकासखंड शिक्षा अधिकारी , सरदारपुर, सदस्य जि. धार म. प्र.

5.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार , म. प्र .

श्री राजाराम बुद्धा ( से. नि. पटवारी ) अमझेरा , सदस्य तह. सरदारपुर जि. धार म. प्र .

2.

सदस्य

6.

अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) मनावर, गंधवानी, एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र. सदस्य

सदस्य

3.

श्री धर्मेन्द्र पिता जवरचंद मंडलोई , पटेल कालोनी सरदारपुर , तहसील सरदारपुर, जिला धार म. प्र .

सदस्य

7.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र.

श्री गणपतसिंह पटेल, ग्रा. बिछिया पो. बडोदिया तह. सरदारपुर, जि. धार म. प्र.

4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनावर, गंधवानी सदस्य एवं धरमपुरी जि. धार म. प्र.

सदस्य

8.

5.

सदस्य श्री मोहन पिता गोपाल यादव ( पत्रकार) गोपाल कॉलोनी सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार म. प्र.

श्रीमती किरण पति दिलीप गोयल ( अ.जा. ) ग्रा. व पो. अजंदा तहसील मनावर जिला धार म. प्र .

सदस्य

9.

सदस्य

6.

श्री प्रमोदराज पिता सरलकुमार जैन ( वकील ) सरदारपुर, तहसील सरदारपुर जिला धार म. प्र.

सदस्य

श्री केदारसिंह पिता किशनसिंह जामोद (अ.ज.जा. ) ग्राम रोजाबयड़ा पो. जीराबाद तह. गंधवानी जिला धार म . प्र .

7.

10. प्रबंधक, लीड बैंक ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा राजगढ़- सरदारपुर तहसील सरदारपुर जिला धार म. प्र.

श्री महेन्द्रसिंह पिता राजाराम अचाले ( अ.ज.जा. ) सदस्य ग्राम तारापुर (लालमाटिया ) पो . तारापुर तह. धरमपुरी जिला धार म. प्र.

8.

सदस्य 11. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग सरदारपुर, तहसील सरदारपुर, जिला धार म. प्र. सदस्य

श्री राजेश पिता उंकार पटेल ( सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी पाटीदार मोहल्ला , मनावर तह. मनावर जिला धार म. प्र.

9.

सदस्य अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कुक्षी, जिला धार ( मध्यप्रदेश )

श्री दिनेश पिता जगन्नाथ जौहरी ( अ.पि.वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता ) निवासी पटेल कॉलोनी, मनावर तह. मनावर जिला धार म. प्र.

धारा-13 ( 3 ) : -

1.

10. प्रबंधक, लीड बैंक ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा सदस्य मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) अनुभाग कुक्षी, जिला धार, म. प्र. अध्यक्ष

सदस्य 2.

11. तहसीलदार, मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार म. प्र.

अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) कुक्षी जि. सदस्य धार म. प्र .

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

2095 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 5 जून 2013 क्र. ई- 1-137-2013-5- एक.- श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1998 ) , कलेक्टर, जिला भोपाल की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय , नई दिल्ली के पद पर 05 वर्ष की नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. ई - 5-570- आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, आयएएस. , आयुक्त पुनर्वास एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई 2013 द्वारा दिनांक 20 मई 2013 से 1 जून 2013 तक, तेरह दिन अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 मई 2013 एवं 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 31 मई से 3 जून 2013 तक , चार दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई. -5-525 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आर . के. चतुर्वेदी, आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 10 से 13 जून 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

( 2) श्री आर . के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-739- आयएएस लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस , तत्का. प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल, दिनांक 24 मई 2013

क्र. ई - 1-146-2013-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

नवीन पदस्थापना

क्रमांक

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

1.

सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग .

श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990 ) , सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

[ भाग 1 2096

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(3)

(4) (2)

(1)

2

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग .

श्री शोभित जैन (2000 ) , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र.

अपर आयुक्त ( राजस्व) , ग्वालियर एवं चंबल संभाग .

3 श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ( 2001 ) , कलेक्टर, भिण्ड.

4

कलेक्टर, हरदा

श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव ( 2002 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

5

कलेक्टर, भोपाल

श्री निशांत वरवड़े ( 2003 ) , उप सचिव , मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, म. प्र. जल निगम मर्या. ( अतिरिक्त प्रभार ).

कलेक्टर, डिण्डोरी

6 श्री रघुराज एम. आर. (2004 ) , कलेक्टर, टीकमगढ़.

7

कलेक्टर, टीकमगढ़

श्री सुदाम पंडरीनाथ खांडे ( 2006 ) , कलेक्टर, हरदा.

8

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर.

श्री नागरगोजे मदान विभीषण ( 2007 ) , कलेक्टर, डिण्डोरी .

कलेक्टर, भिण्ड

9 श्री सीबी चक्रवर्ती एम. (2008 ) , अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम.

10 श्री तरूण कुमार पिथोड़े ( 2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , खण्डवा.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) , खण्डवा.

11 श्री अमित तोमर ( 2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , उमरिया.

( 2 ) श्री बी. पी . सिंह , भा.प्र.से. ( 1984 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग एवं संस्कृति विभाग को प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. पी. एस. परिहार, भा. प्र. से . ( 1986 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास , पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन केवल प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4 ) श्री निशांत वरबड़े, भा. प्र. से. ( 2003 ) द्वारा कलेक्टर, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भा. प्र. से. ( 1998 ) , कलेक्टर , भोपाल केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये कार्यमुक्त होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

2097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

भाग 1 ]

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ 6-4-2008-54-2.- राज्य शासन एतद्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति का गठन करता है : -

अध्यक्ष 1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन

सदस्य 2. अल्पसंख्यक बाहुल्य संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, मान . सांसद- इन्दौर.

सदस्य 3. अल्पसंख्यक बाहुल्य संसदीय क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री रमेश सक्सेना, मान. विधायक- सीहोर.

सदस्य 4. अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

सदस्य 5. अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग

सदस्य 6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं विकास विभाग

सदस्य 7. अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग.

सदस्य प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सदस्य 8. 9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग

सदस्य 10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सदस्य 11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

सदस्य 12. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग

सदस्य 13. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश

सदस्य 14. प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त एवं विकास निगम, म. प्र.

15. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि / ( जि. पं. अध्यक्ष एवं जि. पं. सदस्य ) ( 3 सदस्य)

सदस्य ( 1 ) श्री अरूण पाटिल , सदस्य जि. पं. बुरहानपुर, अम्बाड़ा, बुरहानपुर

सदस्य (2 ) श्रीमती भागवती पत्नी श्री दिनेश पाटीदार जिला पंचायत, सीहोर, ग्राम पंचायत झरखेड़ा, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर .

सदस्य (3 ) श्रीमती कल्पना मीना पत्नी श्री विष्णु मीना, सदस्य, जिला पंचायत, भोपाल, टी. पी. - 2 इण्डम टाउन फेस -1 , होशंगाबाद रोड, भोपाल.

16. अशासकीय अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधि ( 3 सदस्य )

सदस्य ( 1 ) श्री अजहर उलहक, अध्यक्ष, आंचल कल्याणकारी सेवा समिति मण्डल , शाप नं. 1 , खान काम्पलेक्स , सनवारा रोड, बुरहानपुर ( म. प्र. ) .

(2) डॉ. अकील राज अध्यक्ष समर्पण केयर अवेयरनेस एवं रिहेब्लीटेशन सेन्टर , 8 नारायण बाग , इन्दौर. (ब्रांच आफिस ए-32 अल्कापुरी, रतलाम )

सदस्य (3 ) डॉ. सलीम खान आत्मज जनाब अहमद नूर खान अध्यक्ष मानव विकास एवं कला प्रशिक्षण समिति, 24 वार्ड नं. 9 , कुरवाई, जिला विदिशा , म. प्र.

सदस्य 17 . अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि ( 3 सदस्य ) ( अल्पसंख्यक के अतिरिक्त )

( 1 ) श्री प्रतुल श्रीवास्तव, गुंजन कला सदन ,

473 टीचर्स कालोनी , दीक्षितपुरा, जबलपुर ( म. प्र. ) .

सदस्य (2) श्री विनय अग्रवाल पिता श्री पी. सी. अग्रवाल, सदस्य , ज्ञान लक्ष्मी वेलफेयर सोसायटी 77 कांतिनगर, तानसेन रोड, ग्वालियर ( म. प्र. )

सदस्य.

(3 ) श्रीमती गायत्री पाटीदार, पत्नि श्री परमानंद पाटीदार, अध्यक्ष, वृक्ष जन कल्याण समिति ग्राम सलैया, पो. बाबड़िया कला, जिला भोपाल (म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

2098

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-11-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : अनूपपुर तहसील : पुष्पराजगढ़

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 1. 1 . मूल ग्राम- खाटी

2. नवीन ग्राम- ददराटोला प.ह.नं. 49.

( नियमित) जिला अनूपपुर.

2. 1. मूल ग्राम- सरईपतेरा

2. नवीन ग्राम- भैंसानटोला प.ह.नं. 31 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-11-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-11-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-11-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra -tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:- SCHEDULE

District : Anuppur Tahsil : Pushprajgarh

S. No. Name of original village

(2)

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(1)

1. 1. Org . Vill .-Khati 2. New Vill .-Dadratola P.H.No. 49 . Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Anuppur .

2. 1. Org . Vill . Saraipatera 2. New Vill.-Bhainsantola P.H.No.-31 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secу.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-12-2013 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : दतिया तहसील : भाण्डेर

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)

(1)

(2)

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 1. 1. मूल ग्राम- ततारपुर

(नियमित ) 2. नवीन ग्राम- पट्टीततारपुर

3. नवीन ग्राम- पथरया ततारपुर जिला दतिया. प.ह.नं. 56.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-12-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-12-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भाग 1 ]

2099

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-12-2013- Seven - 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Datia Tahsil : Bhander

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (2)

(3)

(1)

Superintendent of Land 1. 1. Org . Vill .- Tatarpur

Records (permanent) , 2. New Vill .-Patti Tatarpur

3. New Vill-PatharyaTatarpur District-Datia.

P.H.No.-56 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-15-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : नरसिंहपुर तहसील : गाडरवाड़ा

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(1)

(2)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित)

1. 1. मूल ग्राम - पलोहाबड़ा 2. नवीन ग्राम-काटजूनगर प.ह.नं. 108.

जिला नरसिंहपुर.

2. 1. मूल ग्राम- नरवारा 2. नवीन ग्राम-कीरखेड़ा प.ह.नं. 113/2.

3. 1. मूल ग्राम- खामघाट 2. नवीन ग्राम- सतधारा टोला प.ह.नं. 144.

(2)

(3)

(1)

4. 1. मूल ग्राम- धमेटा

2. नवीन ग्राम-कछार टोला प.ह.नं. 170.

अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) जिला नरसिंहपुर.

5. 1. मूल ग्राम- पनागर 2. नवीन ग्राम- ढानाटोला प.ह.नं. 39/43 .

6. 1. मूल ग्राम- चांदनखेड़ा 2. नवीन ग्राम- घोघरा टोला प.ह.नं. 87/62 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-15-2013- सात - 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ - 15-15-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-15-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Gadarwadas

District : Narsinhpur S. No. Name of original Village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3) (2)

(1)

1. 1. Org . Vill . Paloha Bada 2. New Vill . Katju Nagar P.H.No. 108 .

Superintendent of Land Records (permanent ) , District-Narsinhpur .

2. 1. Org . Vill . Narwara 2. New Vill .- Keerkheda P.H.No. 113/2 .

3. 1. Org . Vill .- Khamghat 2. New Vill .- Satdhara Tola P.H.No. 144.

2100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(3)

(2)

(1)

4. 1. Org . Vill .-Dhameta Superintendent of Land 2. New Vill . Kachhar Tola Records (permanent) , P.H.No.- 170 .

District Narsinhpur.

5. 1. Org . Vill .-Panagar 2. New Vill .-Dhana Tola P.H.No.-39/43 .

6. 1. Org . Vill. Chandan Kheda 2. New Vill . Ghoghra Tola P.H.No.-87/62 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-16-2013 - सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला : देवास तहसील : सतवासा

ग्राम का नाम एवं

क्र.

प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (2)

(1)

1. मूल ग्राम- भण्डारिया अधीक्षक, भू- अभिलेख, 1.

2. नवीन ग्राम- टांडी

(नियमित)

जिला देवास.

प.ह.नं. 42.

2. 1. मूल ग्राम-गाढ़ागांव

2. नवीन ग्राम- बोर कुण्डिया प.ह.नं. 39.

3. 1. मूल ग्राम- बाईजगवाड़ा

2. नवीन ग्राम- भाटबर्डी प.ह.नं. 45.

4. 1. मूल ग्राम- गोदना

2. नवीन ग्राम- गोदना पठार

प.ह.नं. 19.

(2)

(3)

(1)

तहसील : सोनकच्छ

जिला: देवास

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित)

जिला देवास.

5. 1. मूल ग्राम - खुटखेड़ा 2. नवीन ग्राम- मलपुरा प.ह.नं. 10.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-16-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-16-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-16-2013-Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue Village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Dewas Tahsil : Satwasa

S. No. Name of original

village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (2)

(3)

(1)

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Dewas ..

1. 1. Org . Vill . Bhandariya 2. New Vill.-Tandi P.H.No.-42 .

2. 1. Org . Vill . Gadhagaon

2. New Vill . Bor Kundiya P.H.No.-39 .

3. 1. Org . Vill .-Baijagwada 2. New Vill .- Bhatwardi P.H.No. 45 .

4. 1. Org . Vill.-Godana 2. New Vill.-Godana Pathar P.H.No.-19 .

भाग 1 ]

2101

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(2)

(3)

(1)

District : Dewas Tahsil : Soncachha

Superintendent of Land 5. 1. Org . Vill . Khootkheda

Records ( permanent) , 2. New Vill . Malpura

District-Dewas .

P.H.No.- 10 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-18-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला : भोपाल तहसील : हुजूर

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 1. 1. मूल ग्राम-कानासैया

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- अनंतपुरा

जिला भोपाल .

3. नवीन ग्राम- शांतिनगर

प.ह.नं. 20.

2. 1. मूल ग्राम- पुरा छिन्दवाड़ा

2. नवीन ग्राम- शेखपुरा

प.ह.नं. 1 .

3. 1. मूल ग्राम-बालमपुर

2. नवीन ग्राम- देहरी

प.ह.नं. 17.

4. 1. मूल ग्राम- नरोन्हा सांकल

2. नवीन ग्राम- पडरिया सांकल

प.ह.नं. 22 .

5. 1. मूल ग्राम- आदमपुर छावनी

2. नवीन ग्राम-छावनी पठार

3. नवीन ग्राम- हरीपुरा ( अर्जुन नगर)

प.ह.नं. 21 .

6. 1. मूल ग्राम- परवलिया सड़क

2. नवीन ग्राम-शाहपुरा

प.ह.नं. 3 .

7. 1. मूल ग्राम- अगरिया

2. नवीन ग्राम-छापर

प.ह.नं. 13 .

(2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, मूल ग्राम- इस्लामनगर

8. 1.

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- मस्तीपुरा

प.ह.नं. 12.

जिला भोपाल.

9 . 1. मूल ग्राम- तूमड़ा

2. नवीन ग्राम- पाटनिया

3. नवीन ग्राम- अय्यापुर

4. नवीन ग्राम- राजीव नगर

प.ह.नं. 36.

जिला : भोपाल तहसील : बैरसिया

अधीक्षक, भू- अभिलेख , ( नियमित ) जिला भोपाल.

10. 1. मूल ग्राम - ललोई 2. नवीन ग्राम- उंची ललोई प.ह.नं. 30.

11. 1. मूल ग्राम- जमूसरखुर्द 2. नवीन ग्राम - लालूखेड़ी प.ह.नं. 14.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-18-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-18-2013- सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-18-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:

SCHEDULE

District : Bhopal Tahsil : Hujur

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (2)

(3)

(1)

1. 1. Org . Vill .-Kanasaiya Superintendent of Land 2. New Vill . Anantpura Records (permanent ) ,

District-Bhopal .

3. New Vill-Shantinagar

P.H.No.-3 .

2102

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(3)

(2)

(1)

2. 1. Org . Vill .- Pura Chindvada Superintendent of Land 2. New Vill . Sekhpura Records ( permanent) , P.H.No.-01 .

District-Bhopal .

3. 1. Org . Vill .-Balampur

2. New Vill .-Dehri

P.H.No.-17 .

4. 1. Org. Vill . Narohna Sankal

2. New Vill . Padariya Sankal

P.H.No.-22 .

5. 1. Org . Vill . Adampur Chavni

2. New Vill . Chavni Pathar

3. New Vill. Haripura (Arjun Nagar )

P.H.No.-21 .

6. 1. Org . Vill . Parvaliya Sadak

2. New Vill . Shapura

P.H.No.-03 .

7. 1. Org . Vill .-Aagariya

2. New Vill . Chapar

P.H.No.- 13 .

8. 1. Org . Vill .-Islamnagar

2. New Vill . Mastipura

P.H.No.-12 .

9. 1. Org. Vill .- Toomda

2. New Vill . Patiniya

3. New Vill . Ayyapur

4. New Vill . Rajeev Nagar

P.H.No. 36 .

District : Bhopal Tahsil : Berasiya

10. 1. Org. Vill .-Laloi

Superintendent of Land

Records (permanent) , 2. New Vill . Onchi Laloi

P.H.No.-30 .

District-Bhopal .

11. 1. Org. Vill .-Jamusarkhurd

2. New Vill.- Lalukhedi

P.H.No.-14 .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secу .

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-19-2013 - सात 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला: इंदौर तहसील : इंदौर

अधिकार अभिलेख तैयार क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(1)

(2)

1. 1. मूल ग्राम- पेडमी अधीक्षक, भू- अभिलेख,

( नियमित )

2. नवीन ग्राम- तेलियाखेड़ी

प.ह.नं. 35.

जिला इंदौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-19-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-19-2013 - सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-19-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Indore Tahsil : Indore

Name of original Designation of the Officer S. No.

village

authorized to prepare record of rights

(3)

(2)

(1)

Superintendent of Land 1. 1. Org . Vill .-Pedmi

2. New Vill . Teliyakhedi P.H.No.-35 . Records (permanent ) , District-Indore .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

भाग 1 ]

2103

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-20-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : बालाघाट तहसील : खैरलांजी

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (2)

(1)

1. 1. मूल ग्राम- सालेबर्डी 2. नवीन ग्राम- दैतबर्रा

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित)

जिला बालाघाट.

प.ह.नं. 06.

2. 1. मूल ग्राम- अमई

2. नवीन ग्राम- कन्हारटोला प.ह.नं. 19.

जिला : बालाघाट तहसील : लांजी

3. 1. मूल ग्राम-मनेरी 2. नवीन ग्राम- कनेरी

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

जिला बालाघाट.

प.ह.नं. 48 .

जिला : बालाघाट तहसील : किरनापुर

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

जिला बालाघाट .

4. 1. मूल ग्राम- बूढ़ी 2. नवीन ग्राम- मराठा बूढ़ी प.ह.नं. 23.

जिला : बालाघाट तहसील : लालबर्रा

5. 1. मूल ग्राम- मोहगांव ( धपेरा ) 2. नवीन ग्राम-खोगाटोला

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित)

जिला बालाघाट .

प.ह.नं. 63 .

जिला : बालाघाट तहसील : बारासिवनी

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 6. 1. मूल ग्राम- रामपायली

2. नवीन ग्राम- कसबीटोला (नियमित)

जिला बालाघाट.

प.ह.नं. 39 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-20-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-20-2013- सात-6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-20-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of :-

SCHEDULE

District : Balaghat Tahsil : Khairlanji

S. No. Name of original village

(2)

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(1)

1. 1. Org . Vill .-Salebardi 2. New Vill .-Daitbarra P.H.No.-06 .

Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Balaghat .

2. 1. Org . Vill .-Amai

2. New Vill .-Kanhartola

P.H.No.- 19 .

District : Balaghat Tahsil : Lanji

3. 1. Org . Vill .-Maneri

2. New Vill .-Kaneri

P.H.No. 48 .

Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Balaghat.

District : Balaghat Tahsil : Kirnapur

4. 1. Org . Vill.-Budhi

2. New Vill. Maratha budhi P.H.No.-23 .

Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Balaghat .

Tahsil : Lalbarra

District : Balaghat 5. 1. Org . Vill .-Mohgaon (Dhapera)

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Balaghat .

2. New Vill . Khogatola P.H.No.-63 .

Tahsil : Baraseoni

District : Balaghat 6. 1. Org . Vill .-Rampayli 2. New Vill .- Kasbitola P.H.No.-39 .

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Balaghat .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-21-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके 2104

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : सतना तहसील : मंझगवां

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 1. 1. मूल ग्राम- पिण्डरा

2. नवीन ग्राम- बरुआ (नियमित)

जिला सतना.

प.ह.नं. 35.

जिला : सतना तहसील : मैहर

2. 1. मूल ग्राम- सोनवारी

2. नवीन ग्राम- झण्डा

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

जिला सतना.

प.ह.नं. 53 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-21-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-21-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-21-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Satna Tahsil : Majhagowan

S. No. Name of original

village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1 1. Org . Vill .-Pindra

2. New Vill . Barua

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Satna .

P.H.No.-35 .

District : Satna Tahsil : Maihar

2. 1. Org . Vill .-Sonwari

2. New Vill .-Jhanda

Superintendent of Land Records (permanent) , District- Satna .

P.H.No.-53 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-22-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : सागर तहसील : बण्डा

अधिकार अभिलेख तैयार क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (1)

(2)

(3) अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) जिला सागर.

1. 1. मूल ग्राम-पाटन 2. नवीन ग्राम- नयाखेड़ा प.ह.नं. 48.

2. 1. मूल ग्राम- बूढ़ाखेरा 2. नवीन ग्राम- सिसगुवां प.ह.नं. 54.

3. 1. मूल ग्राम-चौकामेड़ा 2. नवीन ग्राम-डावलीखेड़ा प.ह.नं. 93 .

जिला : सागर तहसील : गढ़ाकोटा

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) जिला सागर.

4. 1. मूल ग्राम- टडा 2. नवीन ग्राम- सोजनावार प.ह.नं. 01 .

जिला : सागर तहसील : मालथौन

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित) जिला सागर .

5. 1. मूल ग्राम- परसोन 2. नवीन ग्राम- पठारी प.ह.नं. 105.

6. 1. मूल ग्राम- बांदरी करौती 2. नवीन ग्राम- क्यावला प.ह.नं. 71 .

7. 1. मूल ग्राम- बरौदियाकला 2. नवीन ग्राम-प्रेमपुरा प.ह.नं. 122.

जिला : सागर तहसील : राहतगढ़

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) जिला सागर.

8. 1. मूल ग्राम- मेनवारा कला 2. नवीन ग्राम-लखनपुर प.ह.नं. 34.

9. 1. मूल ग्राम-जलंधर 2. नवीन ग्राम- लक्ष्मणपुरा प.ह.नं. 38.

भाग 1 ]

2105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(3)

(2)

(1)

जिला : सागर तहसील : केसली

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित)

जिला सागर.

10. 1. मूल ग्राम-नाहरमउ 2. नवीन ग्राम- कुण्डलपुर प.ह.नं. 13.

11. 1. मूल ग्राम- बम्होरी 2. नवीन ग्राम- नयागांव प.ह.नं. 06.

जिला : सागर तहसील : सागर

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

जिला सागर .

12. 1. मूल ग्राम-घाटमपुर 2. नवीन ग्राम-अर्जना टोला प.ह.नं. 114.

13. 1. मूल ग्राम- कर्रापुर 2. नवीन ग्राम- खिरिया प.ह.नं. 82.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-22-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-22-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-22-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Banda

District : Sagar S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(1)

(2)

1. 1. Org . Vill .-Patan 2. New Vill . Nayakhera P.H.No.-48 .

Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Sagar.

(2)

(3)

(1)

2. 1. Org . Vill .-Budhakhera 2. New Vill . Sisguan P.H.No.-54 .

3. 1. Org . Vill.-Choukameda 2. New Vill .-Dawlikhera P.H.No.-93 .

Tahsil : Gadakota

District : Sagar 4. 1. Org . Vill . Tada 2. New Vill . Sojanavar P.H.No.-01 .

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Sagar.

Tahsil : Malthoun

District : Sagar 5. 1. Org . Vill .-Parson 2. New Vill .-Pathari P.H.No. 105 .

Superintendent of Land Records ( permanent ) , District-Sagar.

6. 1. Org . Vill . Bandari Karouti 2. New Vill . Qvayala P.H.No.-71 .

7. 1. Org . Vill .- Barodiyakala 2. New Vill . Prempura P.H.No. 122 .

District : Sagar Tahsil : Rahatgarh

8. 1. Org . Vill . Menvara kala 2. New Vill .- Lakhanpur P.H.No.-34 .

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Sagar.

9. 1. Org . Vill .-Jalndhar 2. New Vill .-Lakshmanpura P.H.No.-38 .

Tahsil : Kesali

District : Sagar 10. 1. Org . Vill .- Naharmau 2. New Vill . Kundalpur P.H.No.-13 .

Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Sagar.

11. 1. Org . Vill .-Bamhori 2. New Vill . Nayagaon P.H.No.-06 .

Tahsil : Sagar

District : Sagar 12. 1. Org . Vill . Ghatampur 2. New Vill . Arjana Tola P.H.No.- 114.

Superintendent of Land Records ( permanent ) , District-Sagar .

13. 1. Org . Vill .-Karrapur 2. New Vill .-Khiriya P.H.No.-82 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

2106

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-23-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : खरगोन तहसील : गोगांवा

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

जिला खरगोन.

1. 1. मूल ग्राम- लीमवाड़ी 2. नवीन ग्राम- नीमवाड़ी प.ह.नं. 40.

जिला : खरगोन तहसील : झिरन्या

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) जिला खरगोन.

2. 1. मूल ग्राम- मुरम्या 2. नवीन ग्राम- अवल्या प.ह.नं. 25.

जिला : खरगोन तहसील : भीकनगांव

3. 1. मूल ग्राम- पिपराड़

अधीक्षक, भू- अभिलेख ,

(नियमित)

जिला खरगोन.

2. नवीन ग्राम- धोबीखोदरा प.ह.नं. 16.

4. 1. मूल ग्राम- बोरूठ

2. नवीन ग्राम- घोडवा 3. नवीन ग्राम- खारवी प.ह.नं. 10.

5. 1. मूल ग्राम- पाडल्यागवली 2. नवीन ग्राम- पोखरखुर्द प.ह.नं. 04.

6. 1. मूल ग्राम-अंजनगांव 2. नवीन ग्राम- पिपल्या प.ह.नं. 17.

7. 1. मूल ग्राम- बिलखेड खुर्द 2. नवीन ग्राम-अदलपुरा प.ह.नं. 23 .

(2)

(3)

(1)

8. 1. मूल ग्राम-कांझर

2. नवीन ग्राम- बामनडोकरी

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) जिला खरगोन .

3. नवीन ग्राम- रामपुरा

4. नवीन ग्राम- नागझिरी ( हाण्डीकुण्डी)

(कुण्डिया) 5. नवीन ग्राम- बाड़ी प.ह.नं. 33.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-23-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-23-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-23-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Khargone Tahsil : Gogaon

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(1)

(2)

1. 1. Org . Vill .- Limwadi Superintendent of Land Records (permanent) , District-Kharone .

2. New Vill .-Nimwadi P.H.No. 40 .

District : Khargone Tahsil : Zirnaya

Superintendent of Land Records (permanent) , District Kharone .

2. 1. Org. Vill . Murmaya 2. New Vill .- Aawlya P.H.No.-25 .

District : Khargone Tahsil : Bhikangaon

Superintendent of Land Records ( permanent) , District Kharone .

3. 1. Org . Vill .-Piprad 2. New Vill .-Dhobi Khodra P.H.No.-16.

भाग 1 ]

2107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(3)

(2)

(1)

4. 1. Org . Vill .-Boruth

2. New Vill .-Ghodwa

Superintendent of Land Records ( permanent) ,

District-Kharone .

3. New Vill .- Kharwi

P.H.No.-10 .

5. 1. Org . Vill .-Padlaya Gowli

2. New Vill .- Pokhar Khurd

P.H.No.-04 .

6. 1. Org . Vill . Anjangawan

2. New Vill .-Pipliya

P.H.No.-17 .

7. 1. Org . Vill . Bilkhade Khurd

2. New Vill . Adalpura

P.H.No.- 23 .

8. 1. Org . Vill.-Kanghar

2. New Vill .-Baman Dokari (Kundia )

3. New Vill . Rampura

4. New Vill . Nagjhiri (HandiKundi)

5. New Vill .-Badi

P.H.No.-33 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-24-2013 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : होशंगाबाद तहसील : सिवनी मालवा

अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. क्र.

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (2)

(1)

अधीक्षक, भू-अभिलेख , 1. 1. मूल ग्राम- निपान्या

2. नवीन ग्राम-खटकड

(नियमित)

जिला होशंगाबाद.

प.ह.नं. 31 .

2. 1. मूल ग्राम- रानीपुर

2. नवीन ग्राम- गाडरीपुरा

प.ह.नं. 24.

(3)

(1)

(2)

जिला : होशंगाबाद तहसील : बाबई

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 3. 1. मूल ग्राम-जावली

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- डुडियाघाट

प.ह.नं. 21 .

जिला होशंगाबाद.

4. 1. मूल ग्राम-गौरा

2. नवीन ग्राम- सकतपुर

प.ह.नं. 01 .

5. 1. मूल ग्राम- गूजरवाड़ा

2. नवीन ग्राम-कीरपुरा प.ह.नं. 52 .

जिला : होशंगाबाद तहसील : डोलरिया

6. 1. मूल ग्राम- डोलरिया

अधीक्षक, भू-अभिलेख , (नियमित)

2. नवीन ग्राम- नागनियापुरा

जिला होशंगाबाद.

प.ह.नं. 23.

जिला : होशंगाबाद तहसील : सोहागपुर

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 7. 1. मूल ग्राम - गलचा

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- सेकाखेड़ी

प.ह.नं. 49.

जिला होशंगाबाद.

जिला : होशंगाबाद तहसील : बनखेड़ी

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 8. 1. मूल ग्राम- पडरई ठाकुर

2. नवीन ग्राम- पासीढाना

(नियमित)

जिला होशंगाबाद.

3. नवीन ग्राम- झिरियाझौरा

प.ह.नं. 50.

जिला : होशंगाबाद तहसील : होशंगाबाद

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 9. 1. मूल ग्राम- रायपुर

2. नवीन ग्राम- बान्द्राभान

(नियमित)

जिला होशंगाबाद.

प.ह.नं. 19 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-24-2013 - सात - 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-24-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

2108

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-24-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Seoni Malwa

District : Hoshangabad S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1. 1. Org . Vill .-Nipaniya Superintendent of Land 2. New Vill .-Khatkad P.H.No.-31 .

Records ( permanent ) , District-Hoshangabad .

2. 1. Org . Vill .-Ranipur

2. New Vill . Gadripura P.H.No.-24 .

Tahsil : Babai

District : Hoshangabad 3. 1. Org . Vill. Jawli

Superintendent of Land 2. New Vill . Dudiyaghat

P.H.No.-21 .

Records (permanent ) , District Hoshangabad .

4. 1. Org . Vill .-Goura

2. New Vill . Sakatpur P.H.No.-01 .

5. 1. Org . Vill . Gujarwada

2. New Vill . Keerpura

P.H.No. 52 .

District : Hoshangabad Tahsil : Dolariya

6. 1. Org . Vill .-Dolariya Superintendent of Land

Records (permanent) , 2. New Vill . Naganiyapura P.H.No.-23 .

District-Hoshangabad .

District : Hoshangabad Tahsil : Sohagpur

7. 1. Org . Vill .-Galcha Superintendent of Land 2. New Vill . Sekakhedi P.H.No. 49 .

Records (permanent) , District-Hoshangabad.

(2)

(3)

(1)

Tahsil : Bankhedi

District : Hoshangabad 8. 1. Org . Vill . Padraithakur Superintendent of

Land Records

2. New Vill .- Pasidhana

3. New Vill . Jhireyajhora

P.H.No.-50 .

( permanent) , District Hoshangabad .

District : Hoshangabad Tahsil : Hoshangabad

9. 1. Org . Vill.-Raipur

2. New Vill .-Bandrabhan

P.H.No.-19 .

Superintendent of Land Records (permanent) , District Hoshangabad .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-36-2013- सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : सीहोर तहसील : आष्टा

अधिकार अभिलेख तैयार क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (1)

(2)

1. 1. मूल ग्राम- अरनिया जोहरी अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)

जिला सीहोर .

2. नवीन ग्राम-देवली प.ह.नं. 93.

तहसील : नसरुल्लागंज

जिला : सीहोर 2. 1. मूल ग्राम- टीकामोड़ अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

2. नवीन ग्राम- बावड़ीखेड़ा

3. नवीन ग्राम- मांगरोल

जिला सीहोर.

प.ह.नं. 42.

3. 1. मूल ग्राम- सेमलपानी कदीम

2. नवीन ग्राम- सालारोड प.ह.नं. 32.

भाग 1 ]

2109

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(3) (2)

(1)

4. 1. मूल ग्राम- सातदेव 2. नवीन ग्राम- नीमाखेड़ी प.ह.नं. 27.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सीहोर.

5. 1. मूल ग्राम- छापरी 2. नवीन ग्राम- सुआपानी प.ह.नं. 14.

6. 1. मूल ग्राम- हालियाखेड़ी 2. नवीन ग्राम- नयागांव प.ह.नं. 30.

7. 1. मूल ग्राम-राला

2. नवीन ग्राम-सरवरगंज प.ह.नं. 60.

8. 1. मूल ग्राम- नीलकंठ

2. नवीन ग्राम-चमेटी प.ह.नं. 62.

9. 1. मूल ग्राम- हमीदगंज

2. नवीन ग्राम- घोघरा प.ह.नं. 10.

10. 1. मूल ग्राम- बसंतपुर 2. नवीन ग्राम-पांगरी प.ह.नं. 11 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-36-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-36-2013 - सात-6 , दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 10th June 2013

F. No. 15-36-2013 - Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of :-

SCHEDULE

District : Sehore Tahsil : Ashta

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

Superintendent of Land Records (permanent) , District Sehore .

1. 1. Org . Vill .-Arniya Johari 2. New Vill .-Devli P.H.No.-93 .

District : Sehore Tahsil : Nasrullahganj

Superintendent of Land Records (permanent ) , District- Sehore .

2. 1. Org . Vill .-Teekamod 2. New Vill .-Mangrol 3. New Vill .- Bawdikheda P.H.No. 42 .

3. 1. Org . Vill . Semalpani Kadeem

2. New Vill .-Salaroad P.H.No.-32 .

4. 1. Org . Vill .-Satdev

2. New Vill .-Neemakhedi P.H.No.-27 .

5. 1. Org . Vill .-Chhapari

2. New Vill . Suapani P.H.No.-14 .

6. 1. Org . Vill .-Haliyakhedi 2. New Vill . Nayagaon P.H.No.-30.

7. 1. Org . Vill.- Rala 2. New Vill . Sarvarganj P.H.No.-60 .

8. 1. Org . Vill .-Neelkanth

2. New Vill .- Chametee P.H.No.-62 .

9. 1. Org . Vill .-Hameedganj

2. New Vill . Ghoghara P.H.No.-10 .

10. 1. Org . Vill .- Basantpur

2. New Vill .-Pangari P.H.No.- 11 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secу .

2110

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

भोपाल , दिनांक 11 जून 2013

एफ क्र. 15-38-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

तहसील : सेंधवा

जिला : बड़वानी क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (1)

(2)

1. 1. मूल ग्राम- धनोरा 2. नवीन ग्राम- चारदड़

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

प.ह.नं. 10.

जिला बड़वानी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ 15-38-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-38-2013- सात-6 , दिनांक 11 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 11th June 2013

F. No. 15-38-2013 - Seven - 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra -tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Barwani Tahsil : Sendwa

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(3)

(2)

(1)

1. 1. Org . Vill . Dhanora

2. New Vill .-Chardhar

Superintendent of Land Records (permanent) ,

District-Barwani .

P.H.No.-10.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secу.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ 2-1-2012 - छः - राज्य शासन जबलपुर जिले के ग्वारीघाट को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है:-

पूर्व की ओर शमशान घाट

पश्चिम की ओर ग्वारीघाट उत्तर की ओर खंदारी नाला दक्षिण की ओर नर्मदा नदी का किनारा.

क्र. एफ 2-02-2012 - छः .- राज्य शासन नरसिंहपुर जिले के बरमान को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है:-

1. छिडाव घाट ( सीढ़ी घाट ) स्थल-

1. उत्तर में रास्ता पक्की खसरा नं. 70 एवं खसरा नं. 53, 54/1 , 71 .

2. पश्चिम में खसरा नं. 32 का शेष भाग ( नर्मदा जी) 3. पूर्व में खसरा नं. 80 का शेष भाग ( नर्मदा जी ) 4. दक्षिण में ग्राम बरमानकला शासकीय भूमि नर्मदाजी से लगा हुआ ग्राम बरमान खुर्द, तहसील गाडरवारा का खसरा नं. 40 एवं मौजा बरमान कला का भाग खसरा नं. 81 , 82, 83 , 86 , 87, 88 , 89 , 91 , 92 .

2. सतधारा घाट -

1. उत्तर में खसरा नं. 169/18 , 169/8 , 169/26 , 169/20 , 169/12 , 169/23 , 169/21 , 169/14 ( रास्ता ) , 169/ 1 ग , 169/43 ( रास्ता ) , 169/20.

2. पूर्व में मौजा धरमपुरी मेढ़ा नर्मदाजी,

3. पश्चिम में खसरा नं. 80 नर्मदा जी एवं खसरा नं. 103/1 , 104/3 , 106 एवं बरमान खुर्द का मेढ़ा.

4. दक्षिण में ग्राम खामघाट, तहसील गाडरवारा की शासकीय भूमि खसरा नं. 1/1 , 1/2 ( नर्मदा जी )

3. दीपा का मंदिर- खसरा नं. 85/ 2-

1. उत्तर में खसरा नम्बर 84 , 86

2. दक्षिण में मौजा बरमान खुर्द की सीमा

3. पूर्व में खसरा नंबर 85/1 , 88 भूमि स्वामी.

4. पश्चिम में खसरा नं. 84 भूमि स्वामी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेन्द्र सिंह , उपसचिव.

2111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 2 अ- 82 - भू.अ.पु.अ. - 2012-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (4) (2) बजाग

(1) डिण्डौरी

(3) ग्राम परसवाह प.ह.नं. 200 158.34 बंदोबस्त क्र. 277 शासकीय भूमि-

51.70 योग : 210.04

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी.

(6) अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ - 82 - भू.अ.पु.अ.- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (4)

227.86 (2) बजाग

(1) डिण्डौरी

(3) पथरकुचा माल बंदोबस्त क्र. 252 प.ह.नं. 201

योग : 227.86 शासकीय भूमि : 33.03 कुल योग : 260.89

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी.

(6) अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

2112

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 4 - अ- 82 - भू.अ.पु.अ. - 2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

112.55 डिण्डौरी बजाग ग्राम पथंरकुचा रैयत प.ह.नं. 201 बंदोबस्त क्र. 251

योग : 112.55 शासकीय भूमि : 20.78 कुल योग : 133.33

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी संभाग क्र . 1 , डिण्डौरी.

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं पुर्नवास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 मई 2013

शुद्धि पत्र

भू-अर्जन -प्र. क्र. 19-अ- 82-2012-13 .- ग्राम कसरावद तहसील हरसूद, जिला खण्डवा आबादी भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टी निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

आबादी भूमि

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि कुल रकबा

(1) 4986.00

संशोधित प्रविष्टि कुल रकबा (वर्गमीटर में )

(2) 4986.50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 1 जून 2013

प्र. क्र. 21 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

0.150 टीकमगढ़ धर्मपुरा

टीकमगढ़

अनुसूची

( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम धर्मपुरा की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 22 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)

(1)

1.605

हीरानगर

टीकमगढ़

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरानगर की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2114

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 23 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

बौरी

2.276 टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बौरी की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 24 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

1.801 टीकमगढ़ टीकमगढ़ पहाडीखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम पहाड़ीखुर्द की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 25 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

0.940

बंदिया

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बंदिया की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

3.430

हनुमान सागर

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हनुमान सागर की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 28 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.109

तखा

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम तखा की भूमि का अर्जन .

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 29 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

0.400 टीकमगढ़ टीकमगढ़ आलमपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम आलमपुरा की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 30- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

2.363 टीकमगढ़ सुनवाहा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम सुनवाहा की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़ , दिनांक 3 जून 2013

प्र. क्र. 31 - अ -82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.846 टीकमगढ़ टीकमगढ़ गनेशगंज खास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गनेशगंज खास की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 32 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

नयाखेरा

1.550 टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम नयाखेरा की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 33 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.330

हरपुरा

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हरपुरा की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 34- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.876

मानिकपुरा

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम मानिकपुरा की भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 35 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.166 टीकमगढ़ टीकमगढ़ गनेशगंज भाटा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गनेशगंज भाटा की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 36 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.290

जमडार

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम जमडार की भूमि का अर्जन .

( 3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 1 जून 2013

क्र. क्यू. - भू- अर्जन - 13-496 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

खसरा नंबर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित क्षेत्रफल

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4) (1)

(2)

71 पिछोर

(3) धुवाई

शिवपुरी

72

80

81

82

83

84

85

(6) (5)

0.59

टीला तालाब के निर्माण हेतु

0.27

0.17

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.

0.19

0.50

0.41

0.38

0.30 2121 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

86

0.47

0.31

87

0.07

88

0.22

89

91

0.05

0.06

92

0.06

93

0.27

94

0.17

95

96

0.15

97

0.21

0.16

98

100

0.88

159

1.09

0.78

160

0.62

161

165

0.10

0.14

626

661

0.40

662

0.56

0.56

663

665

0.16

666

0.27

0.53

671

0.75

672

0.24

675

12.09

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर, जिला- शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी, दिनांक 4 जून 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन -133. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

4

1.00

पोहरी

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य नैनागढ़

शिवपुरी

1.00

5

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.

6

0.95

0.72

7 [भाग 1 2122

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

1.85

9

1.01

10/1

0.90

11

12

0.83

0.50

14/2

0.41

20/1

0.50

20/2

1.04

21

0.20

22

0.50

23/1

23/2

0.04

29

0.24

0.37

32

0.13

33

34

0.05

0.11

35

0.06

43

0.22

44

45

0.11

0.10

47

0.23

48

48/288

0.42

0.14

49

50

0.09

51

0.25

52

0.10

53

0.04

0.11

54

0.40

57

0.84

59

1.73

60/1

0.06

60/2

0.39

61

0.73

62/1

0.40

63

0.20

64

65/2

1.20

0.18

66

67/1

0.16

70

0.03

0.55

71

0.15

72

0.46

73

0.08

74 2123 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

76

0.16

0.35

78

79/1

0.31

0.15

79/2

0.50

79/3

0.18

79/4

0.52

79/289

0.41

83/1

0.42

83/2

0.83

84

0.45

86

0.34

88/1

88/2

1.02

0.23

89/1क

0.35

89/1 ख

89/2

0.75

0.60

89/3

89/4

0.70

0.40

89/5

0.25

89/6

2.00

90

0.55

91

95

0.85

0.10

96

0.28

114

116

0.28

0.90

117

0.27

118

0.16

119

129

0.15

131

0.05

0.15

132

133

0.25

0.13

134

0.03

135

136

0.20

0.01

138

1.07

142

0.20

143

150

0.43

0.22

151

152

0.08

153

0.01

0.22

154

0.15

155 [भाग 1 2124

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(6)

(5)

(4)

(1)

(2) (3)

0.08

157

0.01

161

0.01

164

165/1

0.09

165/2

0.14

39.77

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू. - भू- अर्जन-139.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

0.10

02

पोहरी मकलीझरा

(1) शिवपुरी

0.06

04

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी .

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य

05

0.05

0.28

06

0.08

07

0.08

08

10

0.25

0.20

15

0.05

16

0.15

0.23

18

19/1

0.03

0.03

19/2

19/3

0.03

0.05

20/1

20/2

0.04

20/3

0.05

21

0.05

0.28

22 भाग 1 ]

2125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(3)

(4) (1)

(2)

23

24

25/1

28

29

30

31

32

33

34

40

42

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-

(6)

(5)

0.12

0.15

0.03

0.08

0.03

0.03

0.05

0.14

0.01

0.01

0.08

0.13

2.95

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 4 जून 2013

प्र. क . 08- अ- 82-12-13- सा-1 सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नम्बर (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. व अर्जित किया जाने वाला रकबा

जिला तहसील/ तालुका

खसरा नम्बर

रकबा (हे.में)

(4)

(3)

(1) (2)

डोबरा

भोपाल हुजूर

301 में से 302में से

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग संधाारण क्रमांक -2 , भोपाल .

0.010

0.030

योग : 0.040

आशाराम बापू चौरहा से अचारपुरा तक सड़क निर्माण हेतु अर्जन.

[भाग 1 2126

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(6)

(4)

(2) (3)

(5)

(1)

0.110

3 में से

विशनखेडी

भोपाल

हुजूर

0.010

1/3में से

2में से

0.010

0.010

1/2में से

0.060

32/1, 33 में से

0.070

32/2, 33 में से

0.090

32/3, 33 में से

34/1/2में से 0.170

0.040

34/2में से

0.010

89/1 में से

0.050

89/2में से

0.050

89/3में से

0.020

34/3में से

5/1 /क

0.010

0.010

5/1/ग

5/1 /ख/2

0.010

0.010

5/1/घ

0.010

5/1/ख/1/3

योग : 0.860

0.020

195 में से

भोपाल

अचारपुरा

हुजूर

0.010

204/2में से

205/1 में से

0.100

0.010

213/2 में से

0.030

214/2 में से

0.010

215/3 में से

0.020

228/3 में से

0.150

229 में से

0.030

230/1 में से

0.050

230/2 में से

0.210

231 में से

0.060

234 में से

0.010

276/1 में से

0.070

277 में से

0.090

278 में से

0.070

287 में से

0.020

296/1 में से 2127 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(6)

(5)

(4)

(1) (2) (3)

0.020

296/2में से

0.050

302/1 में से

योग : 1.030

141 में से

0.090

परवलिया

भोपाल

हुजूर

0.150

सानी.

143में से

0.070

158 में से

0.070

161 में से

168/1 में से

0.010

168/2में से

0.060

0.030

169 में से

172/1क में से 0.010

172/1ख में से 0.010

0.020

172/2में से

0.010

172/3/1 में से

172/3/2में से 0.010

0.040

173में से

0.080

174/2में से

176/1 क में से 0.030

176/2/1/3 में से 0.010

0.010

176/2/1/2में से

176/2/2क में से 0.020

0.730

योग :

0.020

350/1 में से

भोपाल

चांदपुर

हुजूर

0.030

351/क/1 में से

351/ख में से 0.030

351/ङ में से 0.030

337 में से

0.110

322में से

0.080

0.060

307 में से

306 में से

0.010

305/2/2/1 में से 0.060

305/2/1 में से 0.030

0.010

305/1 में से

0.080

304में से

0.010

230 में से

0.010

225 में से [भाग 1 2128

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(6) (2)

(4)

(5)

(3)

(1)

216 में से

0.050

0.240

224 में से

0.020

215में से

0.020

220 में से

0.020

214 में से

0.060

221 में से

204/2में से

0.020

0.060

206 में से

0.060

210 में से

212में से

0.030

219 में से

0.100

0.060

218 में से

योग : 1.310

346/1 में से

0.433

भोपाल

गोदरमउ

हुजूर

346/2में से 0.154

0.024

337 में से

0.040

341/2में से

359/1/1 में से 0.028

359/2में से

0.130

0.231

360/1 में से

0.138

360/2में से

0.081

361 में से

362/1/2 में से 0.275

379/2/1 में से 0.138

0.138

379/2/2 में से

513/1/2क में से 0.061

512/2क में से 0.194

511/2 में से

0.291

0.077

510 में से

501/2 में से

0.239

0.219

502में से

योग : 2.891

6.861

महायोग :

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील ( हुजूर ) , भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशांत बरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2129 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 मई 2013

नस्ती क्र. 110-2011 - एल.ए. प्र. क्र. 07-अ- 82-2010-2011 .- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर द्वारा उनके पत्र क्र. /2309 /दिनांक 22-6-11 द्वारा ग्राम उण्डेल के विभिन्न सर्वे की कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.72 हेक्टर व उस पर स्थित परिसंपत्ति ग्राम पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु तत्काल अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद को प्रस्तुत किये गये. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने की कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्र. / 1078 /नर्मदानगर , दिनांक 22-4-13 द्वारा उक्त ग्राम के भू- अर्जन प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 से 9 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1984 ) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत कॉलम 6 व 7 में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है : -

अनुसूची

सार्वजनिक

धारा 4 (2)

भूमि का वर्णन

अधिनियम की धारा 6 के

जिला तहसील ग्राम

प्रयोजन का कारण

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अंतर्गत निम्न सर्वे नंबर अर्जन हेतु प्रस्तावित था

अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाले सर्वे नंबर का ब्यौरा

खसरा नं .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

रकबा (हेक्टर में )

(9) (3)

(6)

(7)

(8)

(2)

(4)

(5)

(1)

4

0.08

4

0.08 कार्यपालन यंत्री उण्डेल

खण्डवा

पुनासा उद्वहन हरसूद

0.08

सिंचाई योजनाके

नर्मदा विकास

0.08

12

12

अन्तर्गत विवरण

0.10

0.10

14

14

संभाग क्र. 25,

0.10

0.10

17/1

17/1

पाईप लाईन.

नर्मदानगर.

17/2

0.10

0.10

17/2

0.13

0.13

19/1

19/1

46

0.13

46

0.13

योग : 0.72

योग : 0.72

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 25 , नर्मदानगर, ( 3 ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हरसूद, जिला खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 9 - अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

5.000

गुढ़ाकला

लवकुशनगर

छतरपुर

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भू-अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

24.000

लवकुशनगर

लवकुशनगर

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु .

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(3) भू-अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 12 - अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

22.000

हरद्वार

लवकुशनगर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन .

(3) भू- अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

2.000

परसनियां

चन्दला

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लवकुशनगर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(3) भू- अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगुणा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2132

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 3 जून 2013

क्र. 2899 - भू-अर्जन- 2013- प्रकरण क्र. 32-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

आलोट

06.344

आलोट

रतलाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी, आलोट.

आलोट-बायपास मार्ग से प्रभावित निजी भूमि काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड आलोट के कार्यालय में किया जा सकताहै.

क्र. 2901 - भू- अर्जन - 2013- प्रकरण क्र. 33-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

2.747 रतलाम आलोट विक्रमगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी, आलोट.

आलोट- बायपास मार्ग से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी , उपखंड आलोट के कार्यालय में किया जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 5 जून 2013

प्र. क्र. 5 - अ - 82 - भू-अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

भाग 1 ]

2133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमिके संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(1)

(3) पपावनीखास

1.86 टीकमगढ़ निवाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मडवा घाट नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) ग्राम पपावनीखास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ- 82 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

0.605

सुनरईखास

टीकमगढ़ निवाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मडवा घाट नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) ग्राम सुनरईखास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 5 जून 2013

क्र. 651 - भू- अर्जन- रीडर - 1-2013-प्र. क्र. अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 2134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1) (2)

(3)

0.38

राजावाट

अलीराजपुर अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खण्डवा- बड़ोदा मार्ग पर स्थित सुक्कड़ नदी पर पुल बनाने हेतु.

कार्यालय , कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग इंदौर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 जून 2013

क्र. 1243 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

गजगँवा

(4) 3.48 कोटर

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , वितरिका संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

क्र. 1245 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(4) 2.64 सतना

(2) कोटर

(3) गद्वाकला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1247 - भू-अर्जन - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 2.04 (1) सतना

(2) कोटर

(3) गोरड्या

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , वितरिका संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1249 - भू- अर्जन - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

(3) बरदाडीह

(1) सतना

(2) कोटर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 1.65

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पथंडा वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2136

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 976 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी, रा. नि. मं. भोमा

(ग) ग्राम- भोमा, ब.नं. 460, प. ह.नं. 35 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में) (1)

(2)

114/1

0.09

114/5

0.13

योग . 0.22

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , केवलारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 976- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-केवलारी , रा . नि. मं. केवलारी (ग ) ग्राम-केवलारी , ब. नं. 26/31 , प. ह.नं. 31 लगभग क्षेत्रफल-3.13 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में) (1)

(2)

187

0.68

0.27

183/3

183/2

0.33

0.27

188/1

0.15

191/1

0.24

191/2

192

0.25

305

0.68

0.08

167

0.13

168

0.05

154/3

योग .. 3.13

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है - छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 976- जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा. नि. मं. सिवनी -1 (ग) ग्राम-बिठली, ब. नं. 484, प. ह.नं. 107/50 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

226/1

0.31

0.32

339

340

0.37

योग .. 1.00 भाग 1 ]

2137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 976- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी, रा. नि. मं. सिवनी

(ग ) ग्राम- पीपरडाही , ब. नं. 343, प. ह.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.08

480

481

0.12

482

0.21

0.54

485

0.05

489

0.11

490

0.02

491/3

0.42

539

0.08

540

0.50

541

0.09

547

546

0.10

0.22

549

554/1

0.46 योग .. 3.00

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , केवलारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन- 02- ( अ-82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- मण्डला

(ग) ग्राम- ग्वारा- प. ह. नं. 07, बाजा-प. ह. नं. 03, सुनेहरा माल एवं ढेको-प. ह. नं. 04.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.51 हेक्टेयर.

रकबा

(हे. में)

खसरा नंबर (1)

(2)

ग्राम -ग्वारा

68/1

67/1

66

65/2

65/1

0.96 0.16 0.02 0.08 0.08 1.30

योग .

ग्राम-बाजा

0.24

0.30

560 561 562/1

0.38

564/1

0.24 योग. 1.16

ग्राम-सुनेहरा

489

0.09

ग्राम-ढ़ेको

0.35

0.59

1/1 3/1

4

0.02 योग. 0.96 महायोग. 3.51 2138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - हवाई पट्टी निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. दस - भू-अर्जन- फा-494 - प्र.क्र.10-अ- 82-2010-11- 2575.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- सोहागपुर

(ग) ग्राम- बड़खेरा -2.648 , बरुका-2.770,

कटहरी -2.275 , पटासी-0.827.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.520

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में )

(2)

(1)

ग्राम-बड़खेरा पटवारी हल्का खेतौली नम्बर 59

0.295

4

5

0.113

8/1 क/1 क

0.255

0.364

8/1क/2

0.089

19

20

0.125

0.145

21/1

21/2

0.085

0.125

24/1

0.166

38/1/2

38/1/4क

0.153

0.162

38/2/2

(2)

(1)

38/2/5

0.125

0.057

51

0.008

59

66/1

0.040

0.288

66/2

126

0.053

योग.. 2.648

ग्राम -बरूका पटवारी हल्का बरुका नम्बर 55

0.200

32/1

33/1/1

0.303

38/1

0.170

1.324

39/1/1

0.121

40/3/1

40/4/1

0.121

0.202

41

0.202

43

0.127

44

योग.. 2.770

ग्राम-कटहरी पटवारी हल्का देवगवां नम्बर 56 111

0.097

112

0.532

0.140

154/1

0.141

154/2

0.314

128

0.018

134/4

136/1

0.146

0.547

199/1

195

0.202

0.015

216

175

0.123

योग.. 2.275

ग्राम-पटासी पटवारी हल्का पटासी नम्बर 57

0.200

497

0.102

498

501

0.040

0.202

911/1

0.041

913

0.041

915

0.064

912

0.065

946/1

0.072

946

योग.. 0.827

8.520

कुल योग..

भाग 1 ]

2139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- छतवई पटासी मार्ग के अंतर्गत ग्राम बरुका, पटासी , कटहरी एवं ग्राम बड़खेरा की भूमि कुल 8.520 हे . निजी भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 22 मई 2013

प्र. क्र. 01 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील - ग्वालियर

(ग) ग्राम- बिजौली- II

लगभग क्षेत्रफल-6.82 हेक्टेयर .

(घ)

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)

(2)

(3) (1)

0.150

0.490

1933

0.120

1.100

1475

0.120

1.100

1931

0.280

1482

1.100

0.140

0.040

1071

0.120

0.430

1497

0.070

0.280

1496

0.020

0.020

1495

0.100

1504

0.450

(1)

(2)

(3)

0.110

1509

1.470

0.070

0.460

1503

1408

0.110

0.010

1515

0.920

0.090

.0.060

1513

0.150

0.210

0.020

1512

0.100

1514

0.290

0.580

1521/मिन-1

0.130

1521/मिन-2 0.470

0.460

0.040

1522

0.670

0.130

1525

0.300

1526

0.030

0.170

0.520

1527

0.580

1528

0.020

0.890

1411

0.170

0.300

0.020

1407

0.040

0.670

1406

0.550

1405/मिन-1

0.060

1405/मिन-2 0.140

0.460

1171

0.040

0.070

971

0.030

1170

0.340

0.100

0.160

0.810

1180

1087

0.120

0.020

0.210

0.010

1169

0.380

0.080

1188

1187/मिन -1 0.180 |

0.060

1187/मिन-2 0.180

1187/मिन-3 0.180

0.090

0.040

1106

0.040

1189

0.230

402

0.220

0.020

1163

0.420

0.100

1090

0.500

0.140

0.420

0.060

1089

1107

0.110

0.010

0.160

0.060

1082

0.070

188

0.120 2140

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(3)

(2)

(1)

0.060

0.110

1105

0.040 1076

0.130

0.030 1073

0.250

0.030

0.030 1074

0.020 1072

0.260

1070

0.270

0.100 486

0.490

0.040 400

0.150

0.080

0.020

0.080

403

0.030

0.070

404

0.310

0.080 405

0.090 406

0.300

0.060 407

0.120

0.150

0.090 408

456

0.160

0.030

0.120

0.040 454

455

0.280

0.110

0.070

0.380

449

0.060 452

0.390

0.240

0.010 451

0.100 450

0.350

0.070

0.010 271

0.050

0.010 280

0.090

0.030 281

0.070 180

0.190

269

1.340

0.160

0.260

183

0.020

0.450

0.090 163

0.410

0.070 283

0.280

0.050 159

0.120

0.060 278

0.080

0.100

184

0.080

0.110

185

0.040

0.170

186

0.070

0.260

158

0.290

0.050 157

162

0.240

0.080 154

0.700

0.100

(2)

(3)

(1)

0.70

153

0.090

0.020

0.220

142

0.520

0.080

143

0.520

146

0.120

0.270

144

0.090

0.520

0.090

145

0.220

120

0.030

0.220

122

0.030

0.220

0.060

123

1.250

124

0.270

0.020

0.260

457

0.020

0.080

398

0.040

0.110

397

277

0.320

0.040

0.100

0.600

272

0.690

0.020

1511

1401

0.020 .

0.080

0.070

1069

0.020

0.060

0.03

972

योग .. 6.82

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है .

प्र. क्र. 2 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील -ग्वालियर

(ग) ग्राम- भेलाकला- II भाग 1 ]

2141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

लगभग क्षेत्रफल-2.920 हेक्टेयर.

(घ)

सर्वे

नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(2)

(3) (1)

0.010

1.470

708

0.180

0.050 707

0.750

0.060 706

0.060 710

0.290

0.060 711

0.430

0.040

0.390

712

0.710

0.020 741

0.100

0.420

740

0.080 713

0.220

0.110

0.010 714

736

0.040

0.110

0.120

0.040 737

0.120

0.580

735

0.460

0.080 734

0.110 546

0.430

0.060

0.460

733

0.170

1.930

732

0.160

0.280

758

0.870

0.160 518

0.150 519

0.470

0.050 520

0.190

557

0.440

0.130

0.810

0.110 545

0.010 553

0.10

0.090

0.020 522

0.080 547

0.320

0.080 542

0.430

0.020

0.220

600

0.200

0.110 604

0.040

0.770

605

0.030

0.480

603

0.090 606

0.330

0.080 403

0.260

0.190

0.050 402

0.010

0.120

398

0.040

0.100

396

0.040 401

0.250

0.020 400

0.070

(3)

(2)

(1)

0.050

0.030

399

0.030

0.440

395

0.310

393

0.030

394

2.240

0.180

0.010

0.070

756

0.00

0.150

759

0.010

2.000

558

योग .. 2.920

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है .

प्र. क्र. 134- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला-ग्वालियर

(क)

तहसील -ग्वालियर

(ख)

ग्राम- इकहरा एम -4 आर मायनर

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-3.400 हेक्टेयर .

(घ)

सर्वे

नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(3)

(2)

(1)

0.08

1.200

254

0.010

0.710

255/मिन-2

255/मिन-1 1.900

0.010

0.490

257

0.02

0.490

258

0.220

0.060

259

0.090

1.020

260

262

1.020

0.090

0.070

1.020

263

0.080

1.020

264

0.610

0.050

265

0.610

0.040 266

0.040

0.540

269 2142

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(3)

(2)

(1)

0.010

271

0.410

272

0.410

0.150

286

0.740

0.070

0.06

285

0.740

0.070

284

0.750

0.06

283

0.750

0.150

1.020

282

0.740

0.160

280

0.200

1.620

382

0.850

0.150

385

0.020

1.880

387

0.130

0.500

234

0.300

0.140

233/मिन-1

0.210

233/मिन-2

0.100

0.450

232

0.210

0.070

230

229

0.280

0.080

2.290

500

0.160

0.010

0.240

221

0.270

0.090

222

0.080

652

0.210

0.090

0.170

582

0.420

0.030

579

0.070

0.560

651

0.010

0.110

648

0.090

573

0.240

0.20

0.100

649

0.040

650

0.020

0.060

0.120

580

0.020

583

0.170

0.120

0.070

581

0.200

1.100

569/1

0.120

1.170

560

योग .. 3.40

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 24 मई 2013

क्र. भू-अर्जन- 2013-130.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-शाजापुर

(ख ) तहसील- शाजापुर

(ग) ग्राम- तिलावद गोविन्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हे. में)

(1)

1862/1

(2) 0.17

योग : 0.17

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- तिलावद गोविन्द तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , शाजापुर में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 28 मई 2013

नस्ती क्र. 127-2011 - एल.ए.- भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-28-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

2143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

भाग 1 ]

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला - खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- हंतिया वन ग्राम 172

( घ ) अर्जित रकबा 13.34 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

106

0.403

0.59

106/2

0.367

106/3

0.32

105

0.21

93/1

0.50

93/2

0.17

93/3

0.68

94/1

0.32

88

0.39

85/2

0.26

85/1

28/1

0.14

0.16

28/2

0.21

29/1

29/2

0.32

0.22

29/3

0.17

43/1

0.12

43/2

0.21

43/3

0.10

41

40/1

0.03

0.095

40/2

0.095

40/3

0.11

39/1

39/2

0.20

0.12

39/3

0.14

33/1

0.15

33/2

0.14

0.17

34/1

0.17

34/2

15

0.18

0.15

16/1

(2)

(1)

0.16

16/2

0.08

0.08

11/2

0.14

4/1

0.14

4/3

4/4

0.14

0.42

44/3

44/2

0.387

0.043

50/1

50/2

0.02

50/3

0.035

50/4

0.035

66

0.72

58/1

0.44

0.12

58/2

0.23

57

0.22

58

0.01

56

0.176

55

53/1

0.108

53/2

52

0.01

53/3

0.089

0.041

53/4

53/5

0.032

0.084

53/6

0.23

79

0.01

99/2

0.16

78

0.19

77

75

0.17

74/1

0.20

0.20

73

0.46

63

0.15

62

योग : 13.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सगार परियोजना के अंतर्गत गोराड़िया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम. 09, एम. 10 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

खण्डवा, दिनांक 29 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 27 -अ- 82-2012-13 .शुद्धि पत्र - प्र.क्र.27- अ-82-2012-13.- ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र ( भाग- 1 ) के पृष्ठ क्रमांक 288 , दिनांक 18 जनवरी , 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

कृषि भूमि

संशोधित प्रविष्टि सर्वे

नम्बर में

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सर्वे नम्बर में

(2)

(1)

369/2

369/1

खण्डवा, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 12-अ- 82-2012-13 .शुद्धि पत्र- प्र.क्र. 12- अ-82-2012-13 .- ग्राम कसरावद, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उ‌द्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1 ) के पृष्ठ क्रमांक 308 , दिनांक 18 जनवरी , 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे : -

कृषि भूमि

संशोधित प्रविष्टि सर्वे

नम्बर में

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सर्वे नम्बर में

(2)

(1)

39/3

93/2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 16 मई 2013

क्र. 1084 - भू-अर्जन- नहर- 2013 - प्र. क्र. 50- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम सेमल्दा डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.756 हेक्टेयर

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

0.081

148/2

149/2/3

0.134

149/2/1

149/2/2

0.198

149/3

0.495

0.070

149/4/1

0.165

149/4/2

150/1

0.140

161/2क

0.210

161/2ख

162, 163

0.053

166/1

0.073

168/2

168/3

0.090

171

170/1

0.071

0.178

179/2/1

183/1

179/2/2

0101

183/2

0.078

180 181

186

0.091

188

0.177

190

0.134

194

0.202

197/1

0.490

198/1

0.116

0.178

198/2

0.486

200/11

200/3

200/5

0.376

203/1/1/2

0.211

203/2/1

0.267 भाग 1 ]

2145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.172

206/1/2

206/3/1

0.016

0.170

207/2

0.078

207/1/4

0.480

211/2

221/ 1 ख

0.164

0.470

0.421

224/1

0.133

224/2

0.121

0.070

242/3/1

246/1

244/1/1

0.190

0.263

244/2

245/2

246/2/1

0.038

246/2/2

0.032

0.006

246/2/3

0.006

247/1

0.203

248/2

249

0.004

267/1/1

0.485

267/1/2

0.065

270/1

0.930

270/2

0.450

270/3

0.421

0.607

271/1

272

0.020

0.260

273/1

0.287

273/2

0.263

275/2

योग.. 11.756

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी , दिनांक 27 मई 2013

क्र. 1160 - भू- अर्जन नहर- 2013-प्र. क्र. 49- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- खजुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.021 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

26/2

0.166

0.074

27

0.008

53/3

57/2

0.178

0.680

62

0.469

78/6

0.006

78/7

0.117

78/8

0.015

83/2/3

0.001

83/2/2

102/1/1/3

0.093

102/2/1

0.036

0.008

102/1/1

0.225

102/3/2

118/1

0.117

0.012

118/6

0.008

121/2

146/1/2

0.081

146/2

0.494

149

150

0.583

0.394

157/1 , 157/2 2146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2) (1)

0.184 157/5

0.372 187

0.194 191/2, 192/1

0.162 191/1 , 192/2

0.109 193/1

0.066 193/2

0.009 198/2

199/5

0.032 200

0.105

0.073 206/1

206/2

0.134 207/1

0.130 207/3

0.081 207/4

0.101 208/3

0.044

0.113 208/4

0.338 222

0.020 223

0.073 225/1

0.069 225/2

0.069 225/3

225/4

0.064

0.064 226/1

0.015 226/3

0.061 226/4

0.012 226/5

0.086 226/8

0.600 227/1 , 228/1

0.015 232/3

235/2

0.498 250

0.133

0.055 236/1

0.113 237/1

0.135 396/1

0.008 396/3

0.223 396/2

0.041 402/2

0.068 402/3

(1)

(2)

0.311

424/3, 428/1

0.150

424/6 , 428/2

437/9

0.069

0.057

440/7

योग.. 9.021

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की खजूरी वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1158 - भू- अर्जन नहर - 2013 - प्र. क्र . 52-अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- हतोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.023 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में)

(2)

(1)

7/2

0.010

13

0.466

18

0.268

19/2

0.369

0.566

19/3

0.041

74/2, 75/1

75/2

0.154

76/1

0.324

76/2

0.223

76/3

0.089 भाग 1 ]

2147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(1)

(2)

0.186 78/1

0.300 78/2

0.182 79/1

0.178 79/2

0.259 79/3

0.064 79/4

83/1

0.260 83/2

0.570

0.054 84/2

0.048 189/1 , 190/3/1

0.081 193/1/2/1/1

0.664 193/1/2/1/2

0.587 193/1/2/1/3

0.316 193/1/2/2

0.073 193/1/2/3/2

0.413 193/1/2/3/3

0.216 194/1

0.020 194/2

204

0.688

0.397 208/1 , 209/2/1

0.170 209/3 , 210 ,

211/1, 213/3

211/2

0.219

0.223 214/3

243/2

0.094 244

0.183

0.163 251

254

0.320

0.275 255/1

0.364 255/2

0.016 255/4

0.194 256/1

0.364 256/2

0.510 301, 308/7

0.020 325/4

325/7

0.144

0.036 325/17

0.090 326/4

(1)

(2)

0.226

326/6क

326/6ख

0.130

326/10

0.048

0.259

326/23 , 326/24

327

0.628

0.008

328/7 क

328/7ख

0.024

328/8

0.142

329/6क

0.024

0.083

329/6ख

योग.. 13.023

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1159 - भू-अर्जन नहर - 2013 - प्र . क्र. 60 - अ- 82- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- अभाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.089 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

0.324

1/1/2

0.299

1/2

0.742

2

0.121

5 2148

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.030

269

0.010

271

0.648

273/1

274/2

0.020

276/1

0.404

276/2

0.433

276/3

0.428

0.412

276/4

277/1

0.385

277/2

0.164

279/2

1.388

0.020

281/1

0.080

281/2

289/2

0.397

291/6

0.146

292/1/1

0.350

0.015

292/2/1

0.131

0.385

293/1

0.466

293/2/1

293/3

0.101

0.216

299/2

303/1

1.113

0.121

303/2

307

0.740

योग.. 10.089

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 5943 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित भी किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- तामिया

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम लहगडुआ, प. ह. नं. 10/30, ब. नं. 141 , रा. नि. मंडल-तामिया.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 05.375 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर प्रस्तावित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

165

05.375

05.375 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां . योग

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंचव्हेली परियोजना के अन्तर्गत मंधान बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग परियोजना उपखण्ड 2 , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 14 मई 2013

क्र. 1745- रीडर- 1-2013 - राजस्व प्रकरण क्र. 2- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- रानापुर

(ग) ग्राम- पाडलवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

362/1

362/2

363

365

389

390

(2) 0.03 0.02 0.05 0.01 0.02 0.03 0.16

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम पाड़लवा तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ-जोबट- बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .

क्र. 1747-रीडर- 1-2013 - राजस्व प्रकरण क्र. 17-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम- आमलीफलिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.030 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

214

(2) 0.030 योग 0.030

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम आमलीफलिया अन्तर्गत झाबुआ-जोबट- बाग - कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 28 मई 2013

क्र. 1871 - रीडर - 1-2013 - राज प्रकरण क्र. 16- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग ) ग्राम- ढेकलबड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.740 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

412

0.010

0.050

416/1 2150

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.130

423

424

0.010

425

0.120

427

0.050

447

0.090

0.220

324

326

0.060

योग 0.740

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम ढेकलबड़ी अन्तर्गत झाबुआ- जोबट- बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

क्र. 1872 - रीडर- 1-2013- प्रकरण क्र. 01 - अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- रानापुर

(ग) ग्राम- बन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.020

2849

0.030

2855

योग . 0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बन तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ- जोबट - बाग- कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र . सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .

क्र. 1875 -रीडर- 1-2013 - राजस्व प्रकरण क्र. 03-अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- रानापुर

(ग) ग्राम- भूरीमाटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

71

72

(2) 0.170 0.330 योग . 0.500

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम भूरीमाटी , तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ-जोबट- बाग - कुक्षी राजमार्ग मोड़ सुधार हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 मई 2013

क्र. 1214- भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त भाग 1 ]

2151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- शिवपुरवा 601

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टर .

खसरा नं. (1)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

शासकीय भूमि पर आबादी

516

0.040 योग . 0.040

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के नहर निर्माण हेतु परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 17 मई 2013

क्र. 174- भू- अ.- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- खतड़गांव

(घ) क्षेत्रफल-26.66 वर्गमीटर .

खसरा नं.

रकबा ( वर्गमीटर में) (2)

26.66

(1) 98

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना अन्तर्राज्यी प्रोजेक्ट में डूब से प्रभावित होने के कारण भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना संभाग -2 , धरमपुरी जिला धार ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 30 मई 2013

क्र. 7602- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

( ख ) तहसील - सरदारपुर

(ग) ग्राम- सरदारपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.124 हेक्टर

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(1)

(2)

0.054

634 636

0.070 योग .. 0.124

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन , जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार - भोपावर मार्ग माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग इन्दौर ( मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2152

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 28 मई 2013

प्र. क्र. 21 - अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर , सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग ) ग्राम- सिमरधान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.337 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.039

92/1

97

0.018

98

0.129

50

0.010

0.010

48

0.154

49/2/2

0.108

51

24

0.021

0.324

23

21

0.194

16/5/1

0.206

16/5/2

0.290

0.500

16/1 /2क

0.005

10

08

0.329

योग .. 2.337

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत माईनर नहर, सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग बासौदा में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 5 जून 2013

प्र. क्र. 21 - अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर, सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- ककरावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.439 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

207/2

0.017

206/2

0.060

209

0.151

0.077

220/1

217

0.177

0.103

227/1

0.177

228

232/2

0.129

0.129

232/1

192/1/1

0.047

0.047

192/1/2

0.047

192/2

0.047

192/3 भाग 1 ]

2153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2) (1)

187/1

0.140 187/2

187/3

0.180 97/2/2

0.090 102

97/2/1

97/3

0.039 97/4

0.144 105/1/1

105/1/2

105/2

0.100 121/1

97/1

0.010

0.086 116/1

0.064 115

0.010 116/2

47

0.118

0.025 34/2

34/1

0.082

0.010 33/1

0.090 28/2

36

0.241 28/1

0.108

0.117 68

72/1/1

72/1/2

0.205 72/2/1

72/2/2

67/1

0.750 67/2

67/2/1

67/2/2

0.486 66/11

66/2

14/1, 14/2

0.313 14/3 , 14/4 14/5

(2)

(1)

13/1/1

13/1/2

0.199

13/2

12/1/1

0.016

12/2

0.189-

0.031

69

0.189

7/3

7/1

7/2

0.027

5

0.172

योग 5.439

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत माईनर नहर , सब मायनर नहर 1 व 2 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 1 जून 2013

क्र. 771 - भू- अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा 2154

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(ग) नगर/ग्राम- अमोला

(घ ) कुल क्षेत्रफल-20.70 हेक्टेयर.

खसरा

संपत्ति अर्जन हेतु

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित

रकबा (हे. में) प्रस्तावित ब्यौरा

नम्बर

(2)

(3) (1)

1350

0.70 निजी भूमि-

1.40

1351

कुआं-12

2.00

1352

वृक्ष-131

मकान -1

1353

1.40

1.35

1355

चबूतरा -1

0.44

1365

0.17

1366

1367

0.61

1368

0.40

0.15

1369

1370

0.46

0.24

1374

0.15

1375

0.08

1377

1378

0.19

0.17

1379

1380

0.49

0.21

1381

0.20

1383

1385

0.15

0.44

1388

0.27

1389

0.38

1390

0.25

1391

1392

0.25

1395

0.16

1397

0.29

0.42

1398

1412

0.39

0.27

1413

0.27

1414

0.26

1421/3

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.06

1423

1.17

1484/2

0.22

1486

0.50

1487

1488

0.26

1489

0.48

0.34

1490

0.21

1491

1492

0.26

0.37

1493

2.22

1502

20.70

योग

(2) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध , संभाग मड़ीखेड़ा, जिला शिवपुरी .

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.- सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 1 जून 2013

प्र.क्र. 20 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील-टीकमगढ़ भाग 1 ]

2155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(ग) नगर/ग्राम- मिनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.276 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हे . में )

(1)

(2)

0.024

21

23/2

0.098

0.037

143/492

0.007

183

0.155

184

185

0.005

0.063

192

193

0.050

196

0.020

0.090

214

215

0.040

0.013

217

0.004

218

0.034

9/11

38/2

0.140

40/2

0.080

0.180

22

182

0.135

197

0.081

0.020

181

योग .. 1.276

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा/ प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 26- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा (4 ) के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम - चरपुवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.729 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा (हे . में)

(1)

(2)

0.180

432/2

435

0.274

0.124

428

0.358

456/2

0.330

422/3

0.213

16/5

0.195

14

0.055

425/2

योग 1.729

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2156

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जून 2013

क्र. 6135 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजमिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- राहीवाड़ा, प.ह नं. 36, ब. नं. 251 , रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2 .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 63.833 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

233/2

0.081 कुआ कच्चा-01 255/3

0.396

0.121

233/3

0.442

237

450/2

0.028

0.154

235

236

0.206

1.145

258/1

1.214

233/4

233/5

0.902

0.809

233/6

0.312

234

0.040

257/11

238

0.975

0.283

239

261

0.745 कुआ कच्चा-01

0.400

262/1

263/2

1.838

0.717

264

0.040

240

0.380

242/2

(2)

(1)

1.195

243/2

257/5

0.040

257/6

0.024 कुआ कच्चा-01 258/2

0.959

0.162

273/2

241

0.299

257/4

0.101

257/10

0.073

0.725

262/2

1.112

263/1

242/1

1.011

243/1

0.709

244/2

0.024

0.089

244/3

0.462

245

256

कुआ कच्चा-01

0.486

257/7

कुआ कच्चा-01-

0.283

0.688

270/1

0.227

271

272

0.089

0.987

273/1

0.539

259

255/1

0.199

255/2

0.397

287/2

0.886

0.337

292/2

255/4

0.396 आम -02 287/4

0.116

287/6

0.654

0.170

292/4

255/5

0.397

255/6

0.198

0.198

292/6

0.405

263/3

0.007

270/2

0.295

274

0.486

275/3

265

0.660 भाग 1 ]

2157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

266

0.299

267

0.162

0.473

268

269

1.630

0.049

275/2

270/3

0.397

270/4

0.405

1.688

276

450/7

0.877

279/2

0.081 कुआ कच्चा-01 282/1

0.490

285/1

2.237

0.486

284/1

275/1

0.599

कुआ कच्चा-01 , आम -02 277

महुआ-01

1.153

0.547

278

280

0.926 कुआ कच्चा-01

0.417

281

0.413

294

0.757

440

0.154

450/5

442/1

1.658

0.405

442/2

0.081

450/6

282/2

1.142 कुआ कच्चा-01

0.418

283/1

0.549

283/2

0.097

284/2

1.011

285/2

0.887

287/3

0.338

292/3

0.890

287/5

0.337

292/5

0.203

295/1

0.203

295/2

0.314

295/3

296

0.255

(2)

(1)

0.219

297

298

0.445

0.259

299/2

443

0.624

0.016

444

445

0.470

1.542 चार-01 447

0.704सागौन-04 448

1.019

449

450/3

0.667 चार -01

0.162

450/4

2.023

450/8

450/10

1.315 कुआ पक्का-01 450/11

0.668

450/12

0.668

0.668 चार-03 450/13

0.505

450/9

450/14

0.506

450/15

0.506

450/16

0.506 चार -04

योग 63.833 हे क्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल

पर आने वाली

संपत्तियां कुआ=

10, वृक्ष= 18.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिडेट द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

2158

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स एस . के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 6136- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजमिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- अमरवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- धाधरा , प.ह.नं. 36 , ब. नं. 140, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 72.229 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

92

0.259

0.028

93/2

0.061

93/4

0.036

104

105

0.846

106

0.093

143

0.121

103

कुआ पक्का-01

0.227

0.437

142

0.049

144

145

0.304 महुआ-05 146

0.481 चार-06

0.243

150/2

93/5, 101

0.291 कुआ कच्चा -01

0.304

100/2

0.121

100/7

147/3

0.425

0.202

93/6

195/1

0.396

(1)

(2)

0.227

95

174/4

0.692

285/9

0.809

0.150

96

0.373

97/2

97/3

0.648

0.809

195/2

97/4

0.045

0.030

98/1

172/1

0.642

0.162

173/1

163/1

0.148 कुआ कच्चा-01

0.027

168/1

0.055

169/1

0.055

171/3

0.012

171/5

166

0.721

0.437

167

0.029

98/2

0.641

172/2

0.162

173/2

163/2

0.148

0.027

168/2

0.044

169/2

98/3

0.029

172/3

0.640

0.162

173/3

171/2

0.413

0.029

98/4

172/4

0.643

0.162

173/4

163/3

0.149

168/3

0.027

0.056

169/3

170

0.603

मकान-01 , कुआ कच्चा -01 , चार-04 171/4

0.607 महुआ-02

1.214

99/2 भाग 1 ]

2159

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.283

100/1

100/6

0.121

147/1

0.668

0.324

100/3

100/8

0.113

147/4

0.696

0.425

100/4

0.445

100/5

0.829

147/2

2.023

151/2

100/9

4.522

102/2

0.809

1.157

140

0.886

148

149

0.749

0.405

151/1

0.049

191/2

0.526

191/3

2.023

151/3

0.069

158

0.077

159

0.271

162

164

0.979 मकान-04

0.413

165

1.846

152

0.821

153

0.081

154

0.405

155

0.636

156/2

2.023

156/3

0.983

157

0.421

177/1

160

1.562 चार -14

2.286

161

कुआ कच्चा-01 , महुआ-14 175

2.622

1.538

177/3

178

0.833

1.125

181

(2)

(1)

0.202

190

174/3

0.607

183

1.805

1.003

184

185

0.769

0.129

187

189

0.874

0.223

192

2.229

193

306/1

2.429 आम-01 306/2

3.793 महुआ-03 307/1

1.735 चार -01

0.534

186

0.129

285/2

306/3

0.649

0.160 आम -01 307/2

306/4

0.565 महुआ-03 307/3

0.280 चार-06 97/6

0.162

0.243

195/3

94/1

0.243

94/2

0.235

0.234

97/1

0.202

97/5

योग .. 72.229 हे क्टे यर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल

पर आने वाली

संपत्तियां मकान

= 05, कुआ= 05,

वृक्ष=60.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिडेट द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

2160

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 6137 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- अमरवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम-लछुआ, प.ह.नं. 36, ब. नं. 254, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2 .

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 82.837 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

3/1

5.532

5

1.052

210

1.590

211/1

1.274

211/2

0.243

0.243

211/3

0.243

211/4

0.243

211/5

0.243

211/6

2.468

233/2 , 234/3 , 247/2 , 248/2 , 249/4 , 253/2

257/3

0.336

240/1

0.813 महुआ-01

1.000

246/1

250/1

0.770

(2)

(1)

0.089

251/1

240/2

महुआ-02

1.000

246/2

0.015 कुआ कच्चा-01

2.890

259/3

246/3

कुआ पक्का-01

4.211

0.565

246/4

0.360

246/5

0.405

246/6

249/1

0.526 महुआ-02,

चार-07 249/6

0.720

249/7

0.719

0.607

249/12

0.045

254/5

0.092

255/2

0.478

249/8

254/1

0.141

249/9

0.363

254/2

0.109

254/3

0.081

0.304

232/3

0.304

249/10

249/13

0.447

253/1

0.242

255/3

0.095

250/2

1.651 कुआ कच्चा-01

0.870

251/2

236/2

0.219 तिनसा-15

0.554

238/2

247/6

0.196

कच्चा मकान-01 , कच्चा कुआ-01 , महुआ-01 , सागौन-01 .

252/2

0.077

236/5

0.219

0.077

252/3

0.554

238/4

247/7

0.196

0.109

252/5

0.081

235/2

कच्चा मकान -01 , तिनसा -10 236/3

0.219 बेर -01 237/1

0.502 निलगिरी -02 238/3

0.356 बबूल-01 254/4

0.074 भाग 1 ]

2161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.096

255/1

247/1

0.047

0.142

248/1

0.570

249/15

0.336

257/1

2.469

235/1 , 238/1 , 247/5 ,

248/3 , 249/18 , 253/5

0.635

257/2

258

0.526

0.364

260

0.235

266

1.210

261/1

कुआ पक्का-01 , महुआ-03 262/1

1.469 चार-04

0.500

261/3

0.500

262/3

1.214

261/2

चार-02 , महुआ-01 , आम-01

0.129

262/2

263/1

1.376

चार-10, महुआ-12, आम-02 264/1

2.395 महुआ-02 263/2

1.130 चार-02 264/2

1.719 महुआ-10 263/3

0.405 कच्चा कुआ-01

0.809

264/3

263/4

0.344 कच्चा कुआ-01 ,

0.870

264/4

263/5

0.324

0.162

264/5

265/1

3.480 महुआ-07 268/14

1.356 चार-03,

0.688

265/2

0.971

268/7

268/9

0.202

267/1

1.610

कच्चा कुआ-01 , चार-05 , महुआ-02

1.845

267/2

268/4

0.475 महुआ-08 268/8

0.477 चार-02

0.016

268/6

269

0.583

मकान-01 , कच्चा कुआ-01 271

0.849 महुआ-04 (1)

(2)

0.523 चार-01 272

273

1.056

0.458

231

0.486

232/1

0.061

234/1

3.460

249/2

236/4

0.013

237/3

0.125

0.027

247/4

1.127

249/14

235/4

0.162 बेहडा-01

0.013सागौन-03 236/1

0.126

237/1

0.027

247/3

0.101

248/3

249/11

0.963

2.016

274

230/2

1.579

172/5

0.016

कच्चा कुआ-01 , चार-05, साज-01

0.081

235/3

बांस-03 , महुआ-01 236/6

0.219

बबूल -04, जाम -01 237/2

0.501

आम-02, तिनसा-02 238/5

0.357 पीपल-01

योग .. 82.837 हे क्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल

पर आने वाली

संपत्तियां मकान=

03, कुआ=10 ,

वृक्ष=148.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिडेट द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

2162

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6138 - भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- मन्दानगढ़ , प. ह. नं. 38, ब. नं. 223, रा. नि. मंडल- अमरवाड़ा-2.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 110.849 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

1

0.279

3/2

2.023 अचार-02 , भिलमा-02

0.900

2/1

2/2

0.302

0.232

4/1

5/4

0.465 अचार-01 , महुआ-01 8

0.260

9/18

0.242 महुआ-01

0.244

4/2

0.121

5/1

5/5

0.465 कुआ कच्चा-01

0.705 मकान कच्चा-01 9/10, 10/4

0.284

9/17

(2)

(1)

4/3

0.201

0.270

5/2, 10/1

5/6

0.345

9/12

0.829 कुआ कच्चा-01

0.545

4/4, 5/3 , 10/2

0.303

5/7 , 9/1

0.585

9/11

0.262

9/16

0.585

5/8 , 6/1

9/6

अचार-03 , महुआ-02 , सागौन-04 0.555 कुआ कच्चा-01

0.405

9/7

9/14

0.161

0.685

5/9, 6/2

5/14

0.041 महुआ-01 9/5

0.161

9/9

0.958

0.507

5/10, 7/1

अचार-05, महुआ-03

0.586

5/13 , 9/4

महुआ -3 , नींबू-01 , जाम -05

0.566

9/8

0.161

9/13

0.257 अचार-02 5/11 , 7/2

1.259

5/12, 9/3 , 10/3

कुआ कच्चा-01 , अचार-03,

महुआ-01

0.161

9/15

0.257

5/15, 7/3

0.809

0.672

18/3

मकान कच्चा-01 , महुआ-02, 11/2

1.389

11/3

अचार-02 , महुआ-04, कहुआ-02 0.576

मकान कच्चा-01 , कुआ कच्चा-01 , आम-01 , अचार-01 12/6

0.121

12/7

0.101

12/8

0.128

11/4

0.405

पलास -01 , बैर -01 , अचार-01 12/1

0.121

0.008

17/10

अचार-01 , महुआ-01 , सेमर -01 भाग 1 ]

2163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.400

18/2

0.430

18/5

22/1

0.339

कुआ कच्चा-01

1.000

11/5 , 12/5

आम-03 , तिनसा-08 , जाम-04,

साज-03

0.008

17/6

0.435

18/4

0.212

11/6,12/9

0.229

12/3

0.060

12/4

0.400

18/1

0.405

12/2

0.261

17/3

0.073

17/5

0.206

13

0.540

25/1

0.089

0.121

81

0.040

82

0.074

14/1

कुआ पक्का-01 , आम -02 ,

अचार-01 , महुआ-01

0.186

23/1 , 24/1

14/2

0.148 कुआ कच्चा 01

0.073

14/3

0.388

17/2,17/11 , 23/3 , 24/4

0.332

15

महुआ-02, आम-01 , अचार-02

भिलमा-01 16

0.340

आम-02, अचार-04, महुआ-02 17/4

0.324 अचार-02

1.582

25/2, 30

कुआ कच्चा-01 , अचार-02

0.032

27/1

0.073

33/2

0.607

33/12

17/8

1.619 महुआ-01

0.061

22/3

80

0.825 कुआ कच्चा 01

0.195

17/9

0.473

24/2

कुआ पक्का-01 , आम-02, महुआ-01

(2)

(1)

0.016

31/1

आचार-04, महुआ-02

0.401

32/1

33/8

0.138

33/9

0.792

0.429

33/6

1.541

19/1

महुआ-09, अचार-02 , भिलमा-02

0.502 अचार-5 33/7

0.308

33/10

19/2

1.011 महुआ-01

0.340

31/3

0.506

31/4

33/14

0.323 बरगद -01 72/6

0.970

20/1

0.945

महुआ-02 , अचार-04

0.729

21

महुआ-03 , अचार-07 20/2

0.382

0.708

31/7

33/11

1.113

72/7

0.312

0.356

महुआ-04, अचार-10

0.607

23/2, 24/3

कुआ कच्चा-01 , अचार-03

0.556

25/3

अचार-02 , महुआ-01

0.308

83/1

1.072

26

कुआ कच्चा-01 , आम-02,

गुरार-01 , बेर-01

0.526

29

0.445

78

0.251

79

0.777

27/2

कुआ कच्चा-01, मोयन-01 , आम-02 ,

जामुन-01 , महुआ-01 28/1

0.563

28/2

0.030 आम-03

0.012

65/2

0.210

31/5

कुआ पक्का-01 2164

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

1.982

33/16

0.138

33/4

0.004

65/3

0.616

31/6

0.276

33/5

1.112

33/15

0.405

72/1

महुआ-01 , अचार-01

1.120

72/5

महुआ-02, अचार-02 75/6

0.049

0.567

33/13

0.020

65/4

68/1

0.389

0.404

69/1

कुआ कच्चा-01 , महुआ-01

0.025

65/5

0.160

69/6

0.365

69/7

74/2

0.174

भिलमा-01 , अचार-02 75/7

0.154

0.914

66

मकान कच्चा-01

0.101

127/1 च

67/1

1.003

0.105

67/2

0.287

75/2

कुआ कच्चा-01 , भिलमा-01

अचार-01 , महुआ-01

0.081

76/1

0.250

77/1

0.344

67/3

सागौन-20, आम-30 , आंवला-150

0.805

69/12

67/4

0.344

मकान कच्चा-01 , सागौन-100,

आम-165, नींबू-04 बादाम-02 ,

नारियल-05, आम-07, जामुन-03 69/13

0.804

भिलमा-01 , अचार 01 73/1

0.445

73/2

0.231

0.097

75/5

0.575

76/2 , 77/2

(2)

(1)

68/3

0.190

69/14

0.550

0.361

76/4, 77/5

68/2

0.190 आम-01

0.550

69/8

महुआ-03 , अचार-12

0.400

76/3 , 77/3

0.900

69/2

कुआ पक्का-01 , सागौन-08 ,

आम-03, जाम-03 , अचार-01 , जामुन -01 , कटहल-01

0.700

69/3

कुआ कच्चा-01

0.700

69/4

कुआ पक्का-01 , महुआ-01

आम -01 , भिलमा-01

0.623

69/5

74/1

0.551 महुआ-01

0.160

69/9

कुआ पक्का 01 , महुआ-01

0.382

69/10

75/8

0.097

0.383

69/11

0.275

70

72/2

0.900

मकान कच्चा-01 , कुआ कच्चा-01

महुआ-01

0.405

72/3

महुआ-01 , अचार-02

0.750

72/4

महुआ-02 , अचार-02

0.174

75/3

75/4

0.008

0.341

77/4

83/2

0.307

84/1

0.415 अचार-02 84/3

0.201

84/12

0.161

0.506

103/3

84/4

0.302

0.181

84/10

84/13

0.160

103/2

0.385

85/1

0.270 भाग 1 ]

2165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.270

85/4

0.270

85/5

0.270

85/6 , 85/7

85/8

0.270

0.282

84/6

84/9

0.282 अचार-01 84/15

0.153

84/7

0.546 अचार-01 84/14

0.101 अचार-01

0.283

84/8

1.214

88/2

0.404

103/1

महुआ-02, अचार-02 84/5

0.322

0.040

89/1

0.202

90/1

0.534

102/1

0.081

89/2

0.040

90/2

102/2

0.103

84/11

0.381

96/2

0.829

89/4

0.053

महुआ-01 , अचार-02

0.178

90/4

102/4

0.231

89/5

0.040

कुआ कच्चा -01 , महुआ-03 , अचार-05

0.243

90/5

नीबू-01 , आम-02

0.227

102/5

89/3

0.243

0.607

90/3

महुआ-04, अचार-04

1.214

102/3

0.112

93/1 , 94/1

0.008

97/2

1.000

98/2

1.300

93/2, 94/2

महुआ-01 , अचार-01 95

0.219 महुआ-01

0.186

96/1

0.131 अचार-03 97/3

0.367

98/1

(2)

(1)

0.367

98/3

0.577 आम-01 99

0.735

100/1 , 109/3

0.405

1002/2 , 109/13

1.011

100/3 , 109/14

85/2

1.189

85/3

0.324

0.405

100/4, 109/15

1.011

100/5, 109/16

अचार-10 , भिलमा -02

0.749 महुआ-01 101/1 क, 105/1 क

0.243

101/4, 105/4

0.064

101/14, 105/15

0.270

101/1 ख

कुआ कच्चा-01

0.202

101/23 , 105/24

0.269

101/1 ग

0.270 सागौन -01 101/1 घ

101/2

0.081 अचार 01 ,

महुआ-02 105/2

0.628

101/19 , 105/20 ,

0.507

101/22 , 105/23

101/3

0.081

0.632

105/3

0.405

105/14

101/5

0.283 पीपल-01

0.445

105/5

116/3

0.146

101/6

0.142अचार-04,

महुआ-01

0.404

105/6

101/8

0.121

105/8

0.162

0.105

101/10

कुआ कच्चा-01 105/10

0.753

0.097

109/11

101/7

0.162 अचार-04 ,

महुआ-01 105/7

0.142 बरगद-1 2166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.081

101/11

0.403

105/11 ख

0.069

116/5

0.081

101/9

0.923

105/9

0.749

101/17 , 105/18

0.064

101/18 , 105/19

0.243

101/21, 105/22

0.900

105/11 क

कुआ पक्का-01 , आम-02,

महुआ-01

0.749

101/15, 105/16

0.064

101/16 , 105/17

0.243

101/20, 105/21

0.242

101/13 , 105/13

कुआ कच्चा-01 101/12

0.121

कुआ कच्चा-01 , जाम -02 , नीबू-01 , आम-01, केला-01

0.057

105/12

116/2

0.016

1.141

104

योग

110.849

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-6, कुआ-29, वृक्ष-796 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिडेट द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 30 मई 2013

प्र. क्र. 09 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- बुधनी

(ग ) नगर/ ग्राम- कुसुमखेड़ा

खसरा

रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.202

12में से

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बारना परियोजना के तहत नहर विस्तारीकरण SM/M-नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू- अर्जन, कार्यालय बुधनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 11 जून 2013

प्र. क्र. 08-2012-13-अ- 82-807.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ग्राम- बघरा साजौर

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-4.02 हेक्टर.

सर्वे नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.14

202/मि-1

0.20

202/मिन-2

0.28

202/मिन-3

0.02

204

0.09

205/मिन-2

206

0.13

0.44

207

0.15

219

0.02

220

221

0.25

0.01

312

0.15

435

0.40

436

(2)

(1)

0.15

438

0.06

445/मिन-2

0.02

452

0.09

453

455/1

0.14

455/2

0.04

0.03

470

0.11

471

0.12

607

0.08

608

0.06

1003/मिन-2

0.06

1003/मिन-3

0.06

1003/मिन-4

1004

0.08

0.08

1006

0.04

1010

0.20

1015

0.12

1018

1022

0.17

1023

0.03

योग. 4.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 1 एवं 2के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-2012-13-अ-82-808.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 2168

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ ग्राम- सलैया

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-8.33 हेक्टर.

सर्वे नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.06

959

1077

0.08

0.19

1080/5

1084

0.05

0.10

1085

0.10

1086

0.13

1087

0.11

1106

0.15

1111

0.12

1156

0.08

1157

0.06

1159

0.06

1161

1162

0.01

0.11

1164

0.05

1206

0.08

1207

0.01

1208

0.08

1217

1218

0.04

0.07

1219

0.01

1221

0.03

1222

0.03

1224

0.01

1228

0.40

1236/1

0.21

1237

(2)

(1)

1238

0.03

1250

0.01

0.01

1283

0.18

1290

0.01

1291

0.12

1292

0.04

1294

0.09

1296

0.15

1297

1298

0.01

0.14

1306

0.02

1308

0.14

1309

0.11

1310

0.23

1344

0.07

1345/1

1349

0.26

1354

0.06

0.10

1355

0.13

1356

0.11

1360

1372

0.04

0.03

1374

1375/2

0.04

0.03

1376/1

0.08

1376/2

0.10

1378/1

0.08

1387

0.39

1389

1394

0.11

0.10

1395/मिन-1

0.02

1395/मिन-2

1401

0.21

0.06

1402

0.05

1403

0.01

1404

1406

0.06 भाग 1 ]

2169

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.14

1409

1410

0.03

1411

0.04

1412

0.05

1413

0.01

1460

0.09

1477/1

0.02

1477/2

0.35

1566

0.03

1567

0.01

1609

0.09

1610

0.16

0.01

1611

1612

0.13

1616

0.11

1633

0.05

1711/2

0.12

1741

0.01

0.30

1742

1746

0.07

1778

0.01

1796

0.08

1797

0.16

0.01

1798

1800

0.01

0.02

1809

0.12

1812

1813

0.05

1814

0.02

0.17

1815

योग.. 8.33

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 5,6,7,8,9 एवं 10 के नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 18-2012-13-अ-82-809.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ ग्राम- टोडा पिछोर

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-5.82 हेक्टर.

सर्वे नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

20

0.15

26

0.05

27/1

0.13

27/2

0.22

54/मिन-1

0.40

58

0.45

59/मिन-1

0.15

60

0.02

239

0.05

240

0.12

0.10

296

309

0.14

316/मिन-1

0.04

316/मिन-4

0.19

0.32

316/मिन-5

318

0.01

320

0.12

336

0.02

352

0.42 2170

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(1)

0.13

353/1/ मिन -1

355/मिन-1

0.10

358

0.40

0.06

360/1

0.07

360/2

362

0.52

0.27

363

0.09

365/3/2

0.21

365/3/3

365/3/5 मिन-1

0.12

370

0.07

0.05

580

0.07

582/3

0.07

588

0.17

594/मिन -1

0.08

594/मिन-2

0.02

599

600

0.15

0.05

601

0.02

893/मिन-4

5.82

योग.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 4 एवं 5 के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू- अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 17-2012-13-अ-82-810.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ ग्राम- सिरसौना

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.26 हेक्टर .

सर्वे नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

2082

0.08

0.17

2084

2085

0.05

0.11

2106

0.06

2108

0.01

2110/मिन 1

2111

0.15

0.22

2116

0.01

2118

2120

0.10

0.17

2124

0.07

2125/मिन-1

0.06

2125/मिन-2

योग. 1.26

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की टेल माईनर के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2171 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 3626- अका- 2013- विपप्र . प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अगस्त, 2013 से आयुक्त, भोपाल , जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर , रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगीं:-

समय

प्रश्न- पत्र का विषय

स. क्र.

(3)

(2)

(1)

दिनांक 5 अगस्त, 2013

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

1 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- बी.

-तदैव- 2 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- सी.

-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, ( पुस्तकों सहित )

- तदैव- 4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )

तदैव - 5 प्रश्न- पत्र पहला - सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये , -

-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे

से शाम 5.00 बजे तक 6 प्रश्न- पत्र दूसरा - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र दूसरा - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

- तदैव- 8 प्रश्न - पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 60 प्रश्न- पत्र- भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

9 प्रश्न- पत्र पहला - प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

2172

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(3) (1)

दिनांक 6 अगस्त, 2013

प्रात: 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

10 प्रश्न - पत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 13 प्रश्न - पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये 14

-तदैव- 61 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

15 प्रश्न- पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों , उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

-तदैव- 18 प्रश्न- पत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 19 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 62 प्रश्न- पत्र-लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 7 अगस्त, 2013

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक 20 प्रश्न- पत्र तीसरा - प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

- तदैव- 21 प्रश्न- पत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र पहला - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.

2173 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10.00 बजे से प्रश्न- पत्र- " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

24

दोपहर 1.00 बजे तक.

-तदैव- प्रश्न- पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

63

प्रश्न-पत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

25

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

-तदैव- 26 प्रश्न- पत्र प्रथम- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- प्रश्न- पत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के)

27

-तदैव- प्रश्न- पत्र दूसरा - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

28

-तदैव- प्रश्न- पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

29

-तदैव- 30 प्रश्न- पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

31 प्रश्न- पत्र चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा - तदैव- परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 32 प्रश्न- पत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 64 प्रश्न - पत्र- विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 8 अगस्त , 2013

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 34 प्रश्न - पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

तदैव- 35 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. -

-तदैव- 36 प्रश्न- पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

-तदैव- 37 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 38 प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1 2174

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जून 2013

(3) (1)

(2)

-तदैव- प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .

39

प्रात: 10.00 बजे से प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

40

दोपहर 1.00 बजे तक.

-तदैव- प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

41

-तदैव- 66 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 43 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 12 अगस्त, 2013

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.

45 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 46 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 48 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 65 प्रश्न- पत्र दूसरा - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

- तदैव- 68 प्रश्न- पत्र तृतीय- महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 4.00 बजे तक.

51 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा , पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

2175 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2013

(2)

(3) (1)

-तदैव- 52 प्रश्न- पत्र - लेखा प्रथम भाग -2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

53 प्रश्न- पत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा , सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित) .

-तदैव- 54 प्रश्न पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये .

-तदैव- 55 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

56

-तदैव- 57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 69 प्रश्न - पत्रचतुर्थ - पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 13 अगस्त, 2013

58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्हो, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 अगस्त 2013 तक भेजेंगे.

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोस्ठक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 June 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-06-14.24.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-06-14.24.Ordinary.