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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 28 June 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
26
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-06-28.26.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013 - आषाढ़ 7 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. ई. - 5-823- आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 12 से 18 अप्रैल 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 17 से 18 अप्रैल 2012 तक, दो दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

भोपाल , दिनांक 31 मई 2013

क्र. ई. - 5-731 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2013 द्वारा दिनांक 31 मई से 7 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रवीण गर्ग, भाप्रसे ( 1988 ) विकअ- सह - आयुक्त- सह - संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

2245

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .

2246

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

क्र. ई. - 5-687 - आयएएस - लीव - 5 - एक- श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 1 से 7 जून 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

क्र. ई. - 5-674- आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2013 द्वारा दिनांक 15 से 24 जुलाई 2013 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक".

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2013

क्र. एफ- 10-63-2001- सत्रह मेडि- 2.- राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रसव पूर्व निदान तकनीक एक्ट, 1994 की धारा 17 ( 5 ) के तहत विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 10-63-2001- सत्रह मेडि -2 , दिनांक 7 जनवरी 2005 द्वारा गठित सलाहकार समिति को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है: -

प्रस्तावित नाम (2)

विशेषज्ञ (1)

स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक एवं विभागध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग मेडिकल कॉलेज भोपाल.

शिशु रोग विशेषज्ञ

प्राध्यापक एवं विभागध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज भोपाल.

पैथालॉजिस्ट

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष , पैथालॉजी विभाग मेडिकल कॉलेज भोपाल .

(2)

(1)

(ब ) विधि विशेषज्ञ

(स) जनसंपर्क अधिकारी

(द) सोशल वर्कर

उपसचिव , विधि विभाग , भोपाल उप संचालक, जनसंपर्क विभाग 1. डॉ. शालिनी कपूर , मध्यप्रदेश वालेन्ट्री हेल्थ आर्गेनाईजेशन.

2. डॉ. प्रभा देसीकन, बिटिया संस्था.

3. सुश्री प्रार्थना मिश्रा, संगिनी संस्था.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को उक्त सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 मई 2013

क्र. एफ 4 ( E ) -5-2012-ए- सोलह - मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 ( 1960 का क्रमांक 27 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री के. सी. गुप्ता को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः " श्रमायुक्त" तथा " मुख्य सुलहकार" नियुक्त करता है .

No. F 4 ( E) -5-2012 - A- XVI . In exercise of the powers Conferred by Section ( 1 ) of Section 3 and sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (27 of 1960 ) in supersession of all the previous notification in this respect , the State Government hereby appoints Shri K.C. Gupta to be the " Commissioner of Labour " and "Chief Conciliator " respectively for the State of Madhya Pradesh .

भोपाल , दिनांक 27 मई 2013

क्र. एफ 24-23-13 - ए- सोलह. चूंकि, लखानी रबर प्रोडक्ट प्रायवेट लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व कारखाना मजदूर यूनियन , पीथमपुर, जिला धार द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक लखानी रबर प्रोडक्ट प्रायवेट लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है .

अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय , मध्यप्रदेश इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है:-

अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वेतन में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?

2. क्या कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की राशि में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?

3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को परिवर्तनशील, मंहगाई भत्ता आधार वर्ष 1960-100 से आने वाला प्रति पाईंट रु. 2 दिये जाने का औचित्य है ?

4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को आवास भत्ता, धुलाई भत्ता, एल.टी.ए. दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?

5. क्या संस्थान कार्यरत श्रमिकों को दो जोड़ी पोषाक एवं दो जोड़ी शूज दिये जाने का क्या औचित्य है ?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये?

क्र. एफ 24-23-13- ए- सोलह- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता कारखाना मजदूर यूनियन, पीथमपुर, जिला धार एवं लखानी रबर प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

" अनुसूची" औद्योगिक विवाद क्रमांक 3 /एम.पी.आई.आर. /12

2247 Dhar and Lakhani Ruber Products Pvt . Ltd. , Pithampur, District Dhar in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local area of Pithampur , District Dhar.

SCHEDULE Industrial Dispute No. 3 MPIR/ 12 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ- 1-14-2013 - छब्बीस -1 - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 फरवरी , 2013 द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु समग्र पुनर्वास नीति बनाने एवं वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित बिन्दुओं पर विचार करने हेतु गठित राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग में श्री व्ही. जी. धर्माधिकारी ( सेवानिवृत्त आई.ए.एस. ) को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है.

उक्त आदेश के संदर्भ में राज्य शासन , एतद्वारा , अध्यक्ष , राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की सेवा शर्तें एवं अन्य सुविधायें निम्नानुसार निर्धारित करता है:-

देय सुविधायें सुविधा का नाम

(3)

क्रमांक (1) (2)

1 मानदेय एवं सत्कार भत्ता रुपये 13,000/ - प्रतिमाह 2 यात्रा/दैनिक भत्ता

राज्य शासन के " ए " के श्रेणी

के अधिकारी की भांति.

1

3 वाहन

1

4 वाहन चालक

5 पेट्रोल सीमा

6 यात्रा सुविधा

7 चिकित्सा सुविधा

120 लीटर प्रतिमाह वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी. विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.

8 निजी स्टाफ

निजी सचिव-एक निज सहायक- एक भृत्य-एक

9 दूरभाष

No. F 24-23-13 - A - XVI. In exercise of the powers Conferred by sub - section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (27 of 1960 ) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between Karkhana Mazdoor Union , Pithampur, Disrtict

कार्यालय -एक निवास-एक 2248

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(1)

10 दूरभाष व्यय सीमा

रुपये 30000/- प्रतिवर्ष प्रति दूरभाष ( किराया छोड़कर ) .

रुपये 20,000/ - प्रतिमाह 11 किराये के आवास की सुविधा.

नोट. - किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 120 लीटर प्रतिमाह के मान से होगी .

3. उपरोक्त सेवा शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11- 18-2010- नियम- चार , दिनांक 10 अगस्त , 2011 एवं 29 फरवरी 2012 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्य जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है , की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा , देय होगा.

उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. खण्डाते , अवर सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ- 02-08-05-चौवन-1.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियम 53-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री रुस्तम सिंह , अध्यक्ष, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का कार्यकाल दिनांक 19 मई 2013 से 18 मई 2014 तक एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 14 जून 2013

फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 05 ) . - राज्य शासन , श्री अमित नगायच पिता श्री रघुवीर प्रसाद नगायच को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 6 जून 1983 है .

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 24 ) .- राज्य शासन, श्री समीर कुमार मिश्रा पिता श्री उमेश चन्द्र मिश्रा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला बलिया ( उ.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 2 अगस्त, 1985 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 94 ) .- राज्य शासन , सुश्री रेनु खेस पिता श्री अरूण कुमार खेस को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 7 मार्च, 1988 है.

भोपाल , दिनांक 17 जून 2013

फा. क्र. 17 ( ई ) 3-2002- इक्कीस ब ( एक ).- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आलोक कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना की सेवाएं संचालक, लोक अभियोजन , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग को सौंपता है.

भोपाल , दिनांक 19 जून 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 31-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, कुमारी संगीता भारती , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , मन्दसौर की सेवाएं मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

2249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

भोपाल , दिनांक 18 जून 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 56-2006 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन श्री शंकरलाल पाटीदार, अधिवक्ता, जावरा को नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 13 अप्रैल 1983 को नोटरी प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका दिनांक 16 नवम्बर 2011 को स्वर्गवास हो जाने से आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील जावरा, जिला रतलाम में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ-1 ( ए ) 60-2012- ब- 2-दो. श्री दीपक वर्मा , भापुसे , ( 2004 ) पुलिस अधीक्षक, हरदा को दिनांक 13 से 29 जून 2013 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में भारत भ्रमण के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ श्रीनगर, जम्मूकश्मीर एवं वैष्णव देवी की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री दीपक वर्मा

पत्नी

2. श्रीमती रंजना वर्मा

3. तन्मय वर्मा

पुत्र

4. तन्शी वर्मा

पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री अनुराग , भापुसे, को सत्रह दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ-1 (ए ) 111-1993 - ब- 2 - दो.- ( 1 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध एवं अ.अ.वि. , जबलपुर को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15 , 16 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार गृह जिला मुजफ्फरपुर ( बिहार ) की गृह नगर अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है: -

स्वयं 1. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव

पति 2. श्री मनु श्रीवास्तव

पुत्री 3. कु. अयानी

पुत्री 4. कु. समावी

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक , महिला, अपराध एवं अ.अ.वि. , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 14 जून 2013

क्र. एफ-1 (ए) 118-1990- ब-2- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मार्च 2013 द्वारा श्री टी. के. घोष, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर को दिनांक 18 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16 , 17 मार्च 2013 एवं 7 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन , द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत् सपत्नीक " मनाली ( हिमाचल प्रदेश ) " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई थी.

2. राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. के. घोष, भापुसे , को पुनरीक्षित तिथि दिनांक 28 मार्च से 12 अप्रैल 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13, 14 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

3. समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मार्च 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ -1 ( ए) 24-1977-ब-2-दो. श्री नंदन दुबे, भापुसे , पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 18 से 25 जून 2013 तक, सात दिवस आकस्मिक अवकाश (दिनांक 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ ) की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत " मनाली " अवकाश 2250

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री नंदन दुबे

पत्नी

2. श्रीमती उषा दुबे

पुत्री

3. कु. अर्चिता दुबे

4. श्री वत्सल दुबे पुत्र

क्र. एफ -1 ( ए ) 274-1986-ब-2-दो - राज्य शासन द्वारा श्री के. एल. मीणा, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष अभियान, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2013 तक, कुल सात दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 14 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री के. एल. मीणा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 162-1994-ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री जे. एस. संस्वाल, भापुसे, पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 58-2012- ब- 2-दो. डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक तेरह दिवस दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लेह लद्दाख , जम्नू कश्मीर की अवकाश यात्रा की अनुमति तथा 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार

पत्नी

2. श्रीमती मंजू

3. श्री मयंक

पुत्र

पुत्री

4. कु. मयूना

भोपाल , दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 195-91- ब- 2- दो.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2012 में त्रुटिवश अंकित श्री विजय कुमार कटारिया, भापुसे ( 1990 ) पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , भोपाल के स्थान पर श्री विजय कटारिया, भापुसे ( 1990 ) , पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल पढ़ा जाये.

2. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 20 जून 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 7-2012- ब-2- दो.-( 1 ) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ( पश्चिम जोन -1 ) , इन्दौर को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक तेरह दिवस का पितृत्व अवकाश दिनांक 15 , 16 एवं 30 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, का कार्य श्री विनय प्रकाश पाल, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, (परिश्चम जोन-2 ) , इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ( पश्चिम जोन -1 ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम जोन-1 ) , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

2251 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

क्र. एफ. 3-45-2012- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 45-2012 - बत्तीस , दिनांक 11 अक्टूबर 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

9.80

ग्राम बंजली

1

50/1

कृषि

आवासीय शर्तें- भूमि के अक्स में कई सार्वजनिक मार्ग अंकित है . उक्त मार्गों का यथावत समावेश करते हुए अभिन्यास तैयार किये जाये.

योग 9.80

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत रतलाम विकास योजना, 2011 का भाग मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ 5-17-2012- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा , उक्त अधिनियम की अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई, वनभूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा, इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जावे के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे : -

अनुसूची

जिला- रतलाम , तहसील- पिपलोदा, वनमण्डल- सामान्य वनमण्डल , रतलाम, वनपरिक्षेत्र-सैलाना

सीमाएं

खसरा क्रमांक

क्र. वनखंड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

वन या बंजर भूमि का नाम

(4)

(5)

(6)

(3)

(1) (2)

39.59

905/1/1

1

ग्राम उपरवाड़ा

उत्तर- नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 44 से 52 तक एवं निजी भूमि.

संरक्षित वनखण्ड उपरवाड़ा.

[भाग 1 2252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

पूर्व- नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 52 से 24 तक एवं निजी भूमि.

दक्षिण- नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 24 से 30 तक एवं निजी भूमि.

पश्चिम- नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 30 से 44 तक एवं निजी भूमि.

संक्षिप्त विवरण

पलसोड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग से हस्तांतरित गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त हुई.

वनीकरण का कारण

पलसोड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग से हस्तांतरित गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त हैं जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण कैम्पा मद से किया जा रहा है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल , दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ- 5-17-2012- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-17-2012 - दस 3 , दिनांक 19 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशान्त कुमार , सचिव.

Bhopal the 19th June 2013

No. F. 5-17-2012 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government here by declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest land/ waste land Specified in the Schedule below subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time :-

SCHEDULE

District-Ratlam , Tehsil-Piploda Forest Division- Ratlam ( T) Range Sailana

Boundaries S. No.

Survey No.

Name of the Forest Block

Area

(inHectare)

Name of the Forest or Wast land

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

905/1/1

1

39.59 North- New Demarcation Line Pillar No. 44 to 52 & Private Land .

Village Uparwada

Protected Forest Block Uparwada

East New Demarcation Line Pillar No. 52 to 24 & Private Land .

भाग 1 ]

2253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(4) (2)

(1)

(5)

(6)

South- New Demarcation Line Pillar No. 24 to 30 & Private Land .

West-New Demarcation Line Pillar No. 30 to 44 & Private Land .

Brief Description

The non forest land has been transferred from the Revenue Department to the Forest Department for Compansatory Afforestation under Palsodi Wind Energy Scheme.

Reasons for Afforestation

The non forest land has been transferred from Revenue Department to the Forest Department for Compansatory Afforestation under Palsodi Wind Energy Scheme the Compansatory Afforestation is being done using CAMPA fund.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASHANT KUMAR , Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 20 जून 2013

क्र. एफ. 67-44-12- तीन- 603.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद " डही " जिला धार के आम निर्वाचन में श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

2254

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

अभ्यर्थी श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी को कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29 दिसम्बर 2012 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 14 मार्च 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित हुई. अभ्यर्थी श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी ने उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत किया. अपने आवेदन में अभ्यर्थी श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी ने अंकित किया है कि " पारिवारिक कठिनाईयों के कारण मनस्थिति ठीक नहीं थी . ग्रामीण परिवेश के कारण आयोग के निर्देशों को समझ नहीं पाई इस कारण व्यय लेखा नहीं दे पाई अतः प्रथम भूल होने के कारण अभ्यर्थी ने क्षमा चाही है " .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा नियत समयावधि में मूल निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद " डही " जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 20 जून 2013

क्र. एफ. 67-44-12- तीन- 604.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य

[भाग 1 है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरप परिषद " डही " जिला धार के आम निर्वाचन में सुश्री रंजना पति भायसिंह अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक सुश्री रंजना पति भायसिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रंजना पति भायसिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रंजना पति भायसिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओं सूचना- पत्र में सुश्री रंजना पति भायसिंह से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री रंजना पति भायसिंह को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री रंजना पति भायसिंह को कारण बताओ सूचना- पत्र पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ 2255

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

भाग 1 ]

अस्तु, मैं , राजेश बहुगुणा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला छतरपुर ( म. प्र. ) आपत्तिजनक हैजा/ज्वर/ आंत्रशोध विनियम 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूंकिः-

अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया . उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29 दिसम्बर 2012 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी सुश्री रंजना पति भायसिंह द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.

( क ) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपाहारगृहों, भोजनालाओं, होटलों, जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः-

1. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, व सड़े गले फल, सब्जियों, दूध , दही उबली हुई चाय , कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 14 मार्च 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी सुश्री रंजना पति भायसिंह उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित हुई. अभ्यर्थी सुश्री रंजना पति भायसिंह ने उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत किया. आवेदन में अभ्यर्थी सुश्री रंजना पति भायसिंह ने अंकित किया है कि " ससुर की मृत्यु होने के कारण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाई. ससुर का मृत्यु प्रमाण - पत्र डाक से भिजवाने का लेख किया. " लेकिन अभ्यर्थी के ससुर का मृत्यु प्रमाण- पत्र दो दो माह व्यतीत होने के उपरान्त भी आज दिनांक तक आयोग को प्राप्त नहीं हुआ.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री रंजना पति भायसिंह द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

2. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियां, उबली हुई चाय , शर्बत, मांस मछली , अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ केलड्डू चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस पर रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव आयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रंजना पति भायसिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद डही जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश )

छतरपुर, दिनांक 5 मई 2013

(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार भवन, दुकान स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो उन अस्वास्थ्य कारण दूषित अनुपर्युक्त के अधिग्रहण करने, हटाने, नष्ट करने ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिए जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों का प्राधिकृत करता हूं, जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे:-

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

क्र. 207- एस.सी. - 2-2013 .- छतरपुर जिले में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध , पेचिस , पीलिया, मस्तिक ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावे.

2. जिले में ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक , औषधालय.

2256

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो.

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

5. स्वास्थ्य अधिकारी/ स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत . ( सर्व ) .

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , (सर्व ) जिला छतरपुर, म. प्र.

राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी , श्रम उपसंभाग अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( मध्यप्रदेश ) अनूपपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्र. नवम- श्र.उ.सं.अ. - 2012-199.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ- 14- (ई ) -6-98- ए- सोलह, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अन्तर्गत प्राधिकृत मैं , श्रीमती संध्या सिंह , श्रम पदाधिकारी , अनूपपुर अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा ( 3 - क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूं. जो कि अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी:-

स्तम्भ-2 स्तम्भ-1

क्र. (1) (2) स्थानीय क्षेत्र /नगर का नाम

(3) सप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13 ( 1 ) शनिवार 1 पसान नगरपालिका

नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं नगरपालिका परिषद् के चारों ओर 03 किलोमीटर तक की परिधि में यह बन्द दिन प्रभावशील होगा.

संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , मण्डी, जिला- विदिशा ( मध्यप्रदेश ) विदिशा, दिनांक 4 जून 2013

क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2013-9950.- कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक - क्यू- ए.पी.डी. - 4484-85 , दिनांक 12 मार्च 2013 द्वारा श्री भगवानदास अहिरवार, नि. लोहांगी रोड विदिशा का नाम मा. श्री हरिसिंह रघुवंशी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा के प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा में नाम निर्दिष्ट किया गया था को मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला विदिशा , उक्त नाम को एतद्वारा विलोपित करता हूं.

क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2013-9952 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला विदिशा , कृषि उपज मण्डी समिति बासौदा में सदस्य के रूप में निम्नांकित नाम निर्दिष्ट करता हूं: -

मण्डी अधिनियम

संस्था/व्यक्ति का

क्र. नामनिर्दिष्ट व्यक्ति

नाम जिसकी ओर की धारा का नाम

से प्रतिनिधि नाम

एवं पता

निर्दिष्ट किया

(4)

गया है. (3)

(2)

(1)

1972की धारा

मा. श्री हरिसिंह

1 श्री जगदीश मैना ,

रघुवंशी , विधायक, 11 ( 5 ) .

नि. ग्राम मौरोदा,

विधानसभा क्षेत्र

तह. गंजबासौदा,

जिला विदिशा. गंजबासौदा/ ग्यारसपुर.

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिाकरी ( मण्डी) .

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला- रीवा ( मध्यप्रदेश ) रीवा, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 192 - मण्डी-2013. - कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के उपबंधों के अधीन रीवा जिले की मण्डी की सहकारी विणन सोसायटी की प्रबन्ध कार्यकारणी समिति द्वारा राज्य सरकार की कृषि विभाग से श्री आर. बी. पाण्डेय , सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी ( बेहड ) , रीवा को कृषि विभाग का प्रतिनितधि नियुक्त किया जाता है.

क्र. 194- मण्डी-2013 .- कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के उपबंधों के अधीन श्री महावली गौतम अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक रीवा को बैंक परिक्षेत्र में आने वाली मण्डियों क्रमशः रीवा, बैकुण्ठपुर, चाकघाट, हनुमना के लिये जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है .

एस. एन. रूपला, कलेक्टर.

2257 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला कटनी

कटनी, दिनांक 17 जून 2013

क्र. मण्डीनिर्वाचन-2012 .-मण्डी समितियों के निर्वाचन 2012 सम्पन्न होने के फलस्वरूप जिले की स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित , कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी में मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) खण्ड ( ड ) , ( च ) , ( ज) , ( झ ) , ( ञ ) के अनुसार सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट होने की स्थिति में मण्डी समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्तम्भ ( 3 ) में उल्लेखिथ नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों को, मैं, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला- कटनी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 5 के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं: -

क्र.

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों का नाम व पद (3)

संस्थाका नाम, जिनकी ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे (5) कृषि उपज मण्डी समिति का क्र. व का नाम (2)

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों के पिता का नाम व पता (4)

(1)

1 कटनी-193 , कृषि उपज मण्डी समिति कटनी.

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग , कटनी.

श्री एस. के. शर्मा, सहा. संचा. कृषि

श्री रामप्रवोध शर्मा, निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी कटनी.

2 -तदैव -

अध्यक्ष जिला पंचायत , कटनी

श्री नेतराम लहंगेर, निवासी रीठी.

श्री राजेश लहंगेर , सदस्य जिला पंचायत, कटनी.

3 -तदैव-

सककारी विपणन सोसायटी कटनी.

श्री एम. पी . वैश्य , निवासी सिविल लाईन , कटनी.

श्री प्रदीप वैश्य, सदस्य सहकारी विपणन, सोसायटी कटनी.

4 -तदैव-

भूमि विकास बैंक (जि.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक )

स्व. श्रीरूद्र प्रसाद शुक्ला, निवासी लाल नगर कैमोर, तह. वि. गढ़.

श्री शैलेन्द्र शुक्ला, भूमि विकास बैंक (जि.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक )

5 - तदैव -

जि.सह. के. बैंक मर्या. शाखा कटनी.

श्री रूद्रदत्त गर्ग , प्रभारी शाखा प्रबंधक.

श्री दुर्गा प्रसाद गर्ग , निवासी पाठक वार्ड, कटनी.

ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ).

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) संशोधित अधिसूचना भोपाल , दिनांक 21 जून 2013

क्र. 4201-3626 - अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त , 2013 के सूचना तथा कार्यक्रम में केवल निम्न विषयों के दिनांक में संशोधन किया जाता है, शेष विषयों के प्रश्न- पत्र पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 27 मई 2013 अनुसार ही रहेंगे:-

प्रश्नपत्र क्र. (2)

पूर्व दिनांक (4)

नवीन दिनांक (5) क्र. (1)

प्रश्नपत्र (3)

5-8-2013

6-8-2013 1

09

पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.

7-8-2013 2

14

6-8-2013

प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

7-8-2013

6-8-2013 3

21

प्रश्नपत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

( 2 ) दर्शाए गये प्रश्न पत्रों का समय पूर्वा अनुसार ही रहेगा , समय सारणी में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

2258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 1 मई 2013

प्र. क्र. 11 - अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन- 2013- पत्र क्र. 305-306 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(3)

(2)

(4) (1)

गाडरवारा

0.188

सलगापुर

नरसिंहपुर

प. ह. नं. 82, नं. बं. 430.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कल्याणपुर माईनर के निर्माण . हेतु.

कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. लो. सा. नहर संभाग क्र. 1 , करेली.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहुपर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 24 मई 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन-13-441.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

खसरा नंबर (1)

(2)

(4)

198

(3) तिंधारी

पिछोर

शिवपुरी

199 200 201/2 202

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(7)

(5)

0.07

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी जिला शिवपुरी. ( म. प्र. )

महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 8 एल के निर्माण कार्य हेतु.

0.07 0.04 0.02 0.04 2259 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(5)

(6)

(7) (3)

(4)

(2)

(1)

0.06

203

204

0.04

0.03

205

206

0.05

0.05

207

208

0.07

209

0.03

0.05

210

211

0.04

212

0.03

0.04

213

214

0.10

215

0.09

0.05

218

219

0.06

220

0.05

0.04

221

222

0.03

0.03

223

224

0.10

0.13

225

226

0.02

414

0.20

0.08

1874

1876

0.14

0.05

1877/1

0.05

1933

0.10

1935

1968

0.02

1969

0.10

0.28

1982

0.10

1983

0.01

1988

0.08

2014

2021

0.09

0.21

2049

2054

0.11

0.06

2055

2056

0.15

2057

0.10

0.11

2061

2063

0.12

2068

0.19

0.17

2069

3.95

योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 386 - भू.अ.अ. - 2012-13- प्र. क्र. अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील का नाम

ग्राम/ नगर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2) पटेरा

(3) सगौनी

(1) दमोह

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग

दमोह.

(4) 2.58 हेक्टर एवं 1 मकान 1 बोर

(6) सगौनी जलाशय निर्माण में छूटी हुयी भूमि एवं 1 मकान 1 बोर का अर्जन.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 10 जून 2013

क्र. 2987 - भू- अर्जन- 2013- प्रकरण क्र. 35-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) रतलाम

(2) आलोट

(3) गुराड़िया नवेली

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , रतलाम.

(4) 00.90 00.08 00.98

योग ..

(6) आलोट नल जल आवर्धन योजनान्तर्गत एनीकट, इन्टेकवेल तथा विद्युत् ग्रीड निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड आलोट के कार्यालय में किया जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 1253 - भू-अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

1.88 सीधी

सहजी

सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1255 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला तहसील

भूमि काविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

बहेरा

0.62 सीधी सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म . प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 2262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

क्र. 1257 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

2.20

खडवडा

सिहावल

सीधी

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र . 2 की पहाड़ी माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1259 - भू- अर्जन- 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तग4 त प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(3)

रामनगर कला

(4) 2.05

(1) सीधी

(2) सिहावल

कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) .

सिहावल वितरक नहर क्र 2 की रामनगर कला सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2013

क्र. भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ 10 - पत्र क्र. 327 - भू-अर्जन-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]

2263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

20.208 सतना

अमरपाटन खरमसेड़ा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना, जिला सतना ( म.प्र . )

मौहास तालाब योजना के निर्माण बाबत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जून 2013

क्र. 6482 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में. )

(2)

(3)

(4) (1)

ग्राम-खामी

छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

रकबा 0.615 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ब.नं. -46 प.ह.नं. -57/44 रा.नि.मं.- अमरवाड़ा-1 .

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला- छिंदवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

2264

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6483 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे .में. )

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

अमरवाड़ा

छिन्दवाड़ा

खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा.

रकबा 0.683 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

ग्राम-बड़ेला ब.नं. - 168 प.ह.नं. - 61/44 रा.नि.मं.- अमरवाड़ा-1 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

2265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 19 जून 2013

क्र. 4365 - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.55 सिवनी सिवनी

बोथिया प.ह.नं. 23 बंदो.नं. 436

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी , दिनांक 20 जून 2013

क्र. 4419- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(3)

(2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4) (1)

4.20 सिवनी

सुकरी प.ह.नं. 119

सिवनी रा.नि.म. सिवनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. )

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

2266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

क्र. 4420 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)

(3)

(1)

(4)

9.30 सिवनी

कोहका प.ह.नं. 119

सिवनी रा.नि.म. सिवनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म.प्र. )

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4421 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (2)

(3)

(4) (1)

24.56 सिवनी

कमकासुर प.ह.नं. 8

सिवनी रा.नि.म. सिवनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तह.- चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र. )

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2267

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 24 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1 - भू- अर्जन - 2012-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.000

दरगांय कलॉ

टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 2 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

5.000

केशरमढ़

टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 12 जून 2013

प्र. क्र. 12 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(3)

(4) (1)

विदिशा

सतपाड़ा हाट

शमशाबाद

0.900 योग .. 0.900 (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है

प्र. क्र. 13 - अ 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4) (1)

(2) नटेरन

विदिशा

(3) जामनपुर

5.826 योग 5.826

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]

2269

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

बबचिया

विदिशा नटेरन

2.800 2.800

योग

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15- अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4) (2)

(1)

(3)

नटेरन

रजोदा

विदिशा

1.170 1.170

योग ..

(6)

(5)

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

कार्य हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16- अ 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(2) नटेरन

(1) विदिशा

(3) तोफाखेड़ी

(4) 1.100 1.100

योग

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

2270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

विदिशा, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 20 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4)

(3)

(1) विदिशा

(2) शमशाबाद अमरपुर

4.258 4.258

योग .

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(1) विदिशा

(2) शमशाबाद

(3) खजूरी

(4) 4.468 4.468

योग .

शमशाबाद

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 22 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4)

(3) भैरोंबाग

(1) विदिशा

(2) शमशाबाद

5.313 5.313

योग

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

संजय मध्यम सागर बाह सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2271

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

प्र. क्र. 23 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(2)

(3)

(4) (1)

विदिशा

पिपलधार

शमशाबाद

7.630 योग .. 7.630 (5) कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.

(6) संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 24- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(2)

(3)

(1) विदिशा शमशाबाद बेरखेड़ी घाट

(4) 1.317 1.317

योग ..

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.

संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव कार्यालय, कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 24 जून 2013

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 2272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

8.000 लवकुशनगर रतनपारी

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लवकुशनगर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(1)

15.000 लवकुशनगर मढ़ा (3)

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) , लवकुशनगर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) 5.000 लवकुशनगर

(3) रनमऊ

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(5) (राजस्व) , लवकुशनगर.. अनुविभागीय अधिकारी

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

2273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 15- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) 3.000

कटिया (3)

चन्दला

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , लवकुशनगर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं : -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4) 4.000 लवकुशनगर

छतरपुर

(3) शहपुरा (बीरान)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , लवकुशनगर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 24 मई 2013

प्र. क्र. 16 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- शाजापुर

ख ) तहसील- बड़ौद

(

(ग) ग्राम- पिपलिया विजय

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि 3.67 हेक्टर .

खसरा सर्वे

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.04

647/1

0.04

647/2

0.04

647/3

0.15

651

644

0.01

654

0.02

636

0.04

0.05

637

0.04

638

0.07

625/1

640

0.04

624

0.01

0.01

623

0.01

597

0.04

598

0.01

599

0.01

600 मि.

0.03

588

0.01

589 मि. 3

601

0.10

586/1

0.04

0.05

586/2

587

0.05

0.07

559 मि.

0.02

1523

517

0.18

518

0.02

520

0.01

(2)

(1)

544

0.04

522

0.11

542

0.03

0.07

707

1396

0.01

0.1

705

0.01

1395

1398

0.01

0.03

1399

0.01

1397

0.06

1400

0.02

1405

0.13

1414

1413

0.01

1417/1

0.04

1417/2

0.03

1418

0.01

0.01

1419

0.02

1429

1427

0.1

0.09

1428

1520

0.08

0.05

1439

1444

0.01

0.01

1441

0.04

1440

0.01

1438

1454

0.11

0.01

1445

0.1

1455

635

0.01

1436

0.01

1420

0.03

1347

0.04

0.02

1423 मि.

0.04

1363

0.02

1423 मि.

0.09

1424

1362

0.09

0.01

1346

1345

0.02

0.01

1495 मि.

0.04

1494 मि.

1496

0.01

0.12

1343

0.01

1495 मि.

1517

0.01

1525

0.01 भाग 1 ]

2275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(2)

(1)

0.01

1522

1523

0.04

0.07

1519

1528

0.05

1588

0.01

0.22

1531

1533

0.11

3.67

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्र. 4238 - दस - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- कोतमा

(ग ) ग्राम- झिरोखा, सिलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.460 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नं.

(हे. में)

(2)

(1)

ग्राम-झिरोखा

50

0.032

38

0.093

39/1

0.012

0.016

48/1 क

(1)

(2)

0.012

39/2

48/1 ख

0.016

39/3

0.008

40

0.028

41

0.121

42

0.036

46/1

0.093

53/1

0.036

46/2

0.089

53/2

0.036

0.016

54/2

54/1

0.012

55

0.105

58

0.028

63/4

0.368

योग .. 1.153

ग्राम-सिलपुर

289

0.016

295

0.085

536/2 क

0.073

293/1

0.004

532

0.024

0.004

293/2

0.024

303/1 क

303/1 ख

0.024

0.032

303/2

0.008

302

301/1 ख

0.012

0.307

योग .

1.460

महायोग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- झिरोखा जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व कोतमा, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 4239 - दस- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- अनूपपुर 2276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(ग ) ग्राम- धनगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.427 हेक्टेयर .

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

ग्राम-धनगवां

0.111

784/1

0.111

784/2

0.022

391

826/1

0.078

889/1

0.036

0.035

889/2

889/3

0.034

योग .

0.427

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- धनगवां जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर , जिला- अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

अनूपपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 4411 - दस - भू- अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- पड़रिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.713 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नं.

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम-पड़रिया

0.109

6/1

0.122

7/1

181/1

0.110

181/2

0.054

183

0.070

194

0.050

0.050

195

160

0.054

144/1

0.094

योग . 0.713

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- कुम्हरवार जलाशय नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नंद कुमारम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 4 जून 2013

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13-482.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- दमोह

(ग ) ग्राम- बालाकोट, प.ह.नं. 18/25

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नंबर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

486/3

0.26 योग 0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बालाकोट जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के कार्य हेतु अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13-483.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, भाग 1 ]

2277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- दमोह

(ग) ग्राम- घाट पिपरिया, प.ह.नं. 35/48

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

274

0.19

412

0.18

योग . 0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बैराज कम स्टापडेम घाट पिपरिया के कार्य हेतु अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 6 जून 2013

प्र. क्र. 03 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका-बेगमगंज

(ग ) नगर/ ग्राम- रहटवास, सहका, सागोनी, गुसाई एवं ध्वाज.

(घ) लगभग क्षेत्रफल ...हेक्टर.

खसरा

अर्जित किये जाने नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

वाला अनुमानित रकबा ( हे . में )

(3) (1)

(2)

ग्राम-सहका

130, 131/1

0.133

0.202

0.333 130, 131/2/1

0.405

130, 131/2/2

128/1

0.139

0.041 128/2

0.202

0.505

129/1/1

129/1/2

0.214

0.145 129/2

2.023

0.607

1.999

133 , 134/1

116/1

0.405

0.129

0.632

0.178 116/2

117

3.443

0.341 37/1/1

0.373

37/1/2

0.234

0.061 37/2

0.603

21

0.805

0.121

0.308

0.009 19

20

0.498

0.202

0.991

13, 14/1

0.303

0.793

13 , 14/2

12/1

0.454

0.303

1.737

12/2

0.125 9/1

0.833

16

0.773

0.121 118

0.336

0.113

0.543

0.057 119

18/1

0.979

0.041 18/2/1

1.395

18/2/2

0.045

120/1

0.976

0.032

0.405

120/2

0.619

121

0.072

0.045

123/1

0.072

0.619

123/2

0.405

113 , 115/1

0.264

0.445

113, 115/2

0.462

113 , 115/3 2278

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

0.226

108 , 109/1

0.130

0.230

108, 109/2

106

0.210

1.874

0.202 90

107

0.210

104/1

0.380

0.320 104/2

0.425

2.987

0.352 103/1

0.113 103/2/1

1.133

0.303 103/2/3

1.138

0.238

0.049 146

147/1/1

0.061

0.073

0.061

147/1/2

0.247

14/2

0.263

0.021 101/2

0.061 149

0.231

0.202

0.638

98

97

0.705

0.061

0.109

96/2/1

0.069

0.057

96/2/2

18/1

0.979

18/2/1

1.395

0.090 18/2/2

0.045

ग्राम- ध्वाज

387

1.530

0.586

0.628

388

386/1/1

0.227

386/1/2

0.101

0.129 386/2/1

0.081

0.125

386/2/2

0.131

386/2/3

1.489

377/1/1

1.444

377/1/2

0.708

0.154 377/1/2/2

0.830

377/2/1/1

1.307

377/2/1/2

1.019

377/1/2/3

377/2/2/2

0.336

0.473

377/2/2/1

0.024

0.032

436/392

0.271

0.186

381

(1)

(2)

(3)

0.809

382/1

0.092 388/2

380/1/1

1.760

0.583

1.413

381/1/2

380/2

3.169

0.348

453/304/1

0.053

0.348

453/304/2

0.696

304/1

0.081 304/2

0.696

305/1/1

0.295

305/1/2

0.295

1.619

305/2

0.464 305/3/2

1.214

1.967

305/3/1

1.149

306/1

0.299 306/2

2.023

1.364

0.141 318

316

2.582

0.303

0.133 312

0.316

0.283

144/1

0.625 144/2

2.100

144/3

1.234

0.008 145

0.125

0.304

0.081 152

153

4.274

0.455

0.577 150

2.784

0.607

0.009 176

5.901

0.634 169

168/1

1.214

1.834

168/2/1

0.242 168/2/2

1.094

178

0.616

5.852

0.567

0.073 179

1.433

182/1/1

182/1/2

1.972

0.506

182/2/1/1

182/2/1/2

0.699

0.506

0.506

182/1/1/3

182/1/1/4

0.506

2.570

182/2/2

1.931

0.121 191

0.121 192

0.219 भाग 1 ]

2279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3) (1)

(2)

0.101

193/1/1

0.101

193/1/2

0.101

193/2/1

193/2/2

0.261

0.101

193/2/3

0.101

193/2/4

0.101

193/3

1.214

306/1

1.149

0.161 306/2

2.023

0.712

302/1

0.165

0.809

302/2

1.238

285/1/1

0.360 285/1/2

0.364

3.237

285/2

0.405

285/3/1

0.115

1.214

285/3/2

0.137 285/4

1.619

286/1

2.134

0.177

0.816

286/2

0.235

293/1

0.283

2.270

293/2

0.142

293/3

0.121 287/2

1.623

0.704

0.089 291

209/1

0.210

209/2/1/1

0.405

0.283

209/2/1/2

209/2/2

0.526

0.493

0.920

209/3/1

0.699

209/3/2

0.068

208/1/1

208/1/1/2

0.943

208/1/2

0.607

208/2/1

0.081

0.405

208/2/2/1

0.405

208/2/2/2

0.385

1.149

0.161 211

212/2

2.108

0.081 222/1

0.405

0.223

0.161 222/3

0.627

(1)

(2)

(3)

2.460

243/1

0.261 243/2

6.511

432/178

0.024

0.417

0.213 169

5.901

168/1

1.214

168/2/1

1.834

0.165 168/2/2

1.094

0.165 178

5.852

ग्राम-सागोनी गुसाई

306

0.142

0.032

1.250

0.153 127, 303

128

1.734

0.396

0.105

0.065 129

0.174 130

0.745

131/1

0.393

0.291 131/2

0.393

299

0.902

0.049

0.983

132, 133/1

132, 133/2

0.987

0.646

0.987

132, 133/3

0.983

133/4

0.453

133/5

1.599

70, 71 , 72, 73,

141-142/1

1.598

70, 71 , 72 , 73

0.788 141-142/3

1.594

70 , 71 , 72 , 73

141-142/3

1.598

70 , 71 , 72, 73

141-142/4

69

0.874

0.186

0.263

0.057 67

0.234 68

2.007

0.032 64

0.101

63/1

0.093

0.041 63/2

0.073

62/1/1

0.194

62/1/2

0.210

62/2/2/1

0.396

0.341

0.342

62/2/1

0.405

0.198

66

0.089 2280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3) (1)

0.142

356/161/1

0.049 356/161/2

0.045

10.400

160 , 173-202/ 1

0.607

1.530

160, 173-202/2/ 1

8.855

160 , 173-202/2/2

0.069

162/1

0.009 162/2

0.073

0.219

0.049 163

168

0.186

0.032

0.125

0.009 169

0.009 172

0.061

174

0.150

0.041

0.009 175

0.210

0.829

179

0.137

0.223

0.061 178

0.263

0.069 183

0.028

192/1

0.045 192/2

0.162

0.016

0.097

24

23/1

0.158

23/2/1

0.093

0.093

0.041 23/2/2

0.093

23/3

0.219

21, 22/1

0.214

21, 22/3

0.207

0.186 21 , 22/2

0.114

21, 22/4/1

0.110

21 , 22/4/2

19

0.097

0.006 10

0.227

0.016 12/1

0.129

0.041

0.206

12/2

0.809

6/1

0.421 6/2

1.699

1.275

7/1

0.129 7/2

0.222

136/1

1.558

0.202 136/2

1.214

1.578

134, 135/1

0.121

2.033

134, 135/2

(3)

(2)

(1)

1.675

295/1

0.117

1.671

295/2

0.222 288

4.691

289

0.243

2.493

334/1/1/1/2

0.607

334/1/1/2

0.809

0.255

0.728

334/1/2

0.405

334/2

336

0.016

1.380

337

3.286

0.259

0.934

0.009 338

3.524

0.259 339

348/1

0.154

348/2/1

0.352

0.251

0.073 348/2/2

348/3

0.555

348/4

0.161

346

0.137

1.846

0.983

132, 133/1

0.987

132, 133/2

0.105 132, 133/3

0.987

133/4

0.983

133/5

0.453

ग्राम - रहटवास

120-122/1

2.545

0.370 120-122/2

2.546

124-125/1

2.000

0.435 124-125/2

2.546

2.023

139/1

139/2

2.201

2.056

139/3/1

0.405 139/3/2

0.518

0.700

0.153 138

137

2.719

0.157

0.559

0.226 136

135

0.934

0.069 145

0.947

0.177 150

0.157

1.141

151/3

0.809

0.214

0.121 303/150

0.672

155

1.615

0.090 भाग 1 ]

2281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(1)

(2)

(3) 170

1.315

0.113

0.243 171

1.534

0.813

0.226 162

0.024 163

0.628

67/1

2.598 |

67/2

1.214

0.809 67/3

1.618

1.214

69-79/ 1

0.162

1.048

69-79/2

0.065 70

1.177

0.243

0.939

61/2

61/3

2.153

0.073

0.282 60

2.861

0.162

59/1

0.171

0.603

59/2

59/3

0.202

58/1/1

0.348

58/1/2

0.243

58/1/3

0.639

0.169 58/1/4

0.842

58/1/5

0.842

83

0.809

0.057

1.335

84

0.169 85

0.259

0.049 86/2/2

2.238

0.744

0.809

86/2/1

0.222 95

1.878

0.142 10/1

1.377

0.177

1.709

10/2

0.267

0.041 11/2

0.486

11/3

0.405

15/1

0.793

0.518 15/2

2.031

15/3

1.449

0.170

16/1

0.009

0.170

16/2

18/1

1.121

0.012 18/2

0.500

0.163

19/1

0.133 19/2

0.7761

(3)

(2)

(1)

21/1

0.053

21/2

1.080

0.161

1.015

21/3

282

2.387

0.243 281

0.709

0.041

1.214

127, 280/1

1.214

0.481 127, 280/2

3.658

127, 280/3

155/1/1

0.729

0.245

1.214

255/1/2

255/2

1.886

0.020 251/2/1

0.959

0.161

2.582

0.206 251/2/2

242/2

1.482

0.247 246

0.712

0.053 246/2

0.809

0.081 245/1

0.595

0.065 247/1

0.215

1.044

251/1

1.214

0.021 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेमरी नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 06- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज 2282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(ग ) नगर/ग्राम- मरखेडा टप्पा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- .हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)

(2)

(3) (1)

0.526

0.526 404/2, 405

406

0.628

0.628

0.105

434/1

0.105

0.696

0.696

435/1 , 435/2/1

0.041

0.041 434/2

0.853

0.853 435/1 , 435/2/2

0.656

0.080 381

0.413

0.243 398

400

0.571

0.571

0.720 401

1.500

0.401

0.154 402

403

3.571

1.133

0.728

1.922

412/1, 412/2

0.845

0.845 435/1 , 435/2/3

434/3

0.049

0.049

0.303

0.303 404/1, 405

0.255

0.255

436

434/4

0.121

0.121

2.310

2.310 435/1 , 435/2/4

407

0.349

0.349 408

0.170

0.081

0.012 417

0.012

0.057 418

0.057

0.032

0.032 419

0.219

0.219

420, 421

0.032

0.032 422

413

1.339

1.339

0.636 415

0.636

0.688

0.688 416

0.405 423

0.405

0.636 424

0.636

1.460

1.460 425

0.656

0.656 426

2.796 427

2.796

(2)

(3) (1)

0.020

428

0.020

0.161

432/1

0.161

0.259

432/2

0.259

0.146

0.146 433

6.425

5.376 429, 430, 431

488/9

0.566

0.566

1.185

1.185

352/1 , 353 , 354

0.202 352/2/1 , 353, 354 0.202

2.403

2.403

352/3 , 353 , 354

0.202

0.656

350/1 , 350/2

0.303 482/344

0.303

379/1 , 379/2/1

379/1 , 379/2/2

3.127

0.324 379/1 , 379/2/3

379/1 , 379/2/4

385/1 , 385/2/1

385/1 , 385/2/2

5.074

0.708 385/1 , 385/2/3

385/1 , 385/2/4

385/1 , 385/2/5

409/1 , 409/2/1

409/1 , 409/2/2

5.805

1.376 409/1, 409/2/3

409/1 , 409/2/4

409/1 , 409/2/5

409/1 , 409/2/6

0.202

0.202

352, 353, 354/2/2

0.684

0.684

337, 338/3/2/1

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 जून 2013

क्र. 1251- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 भाग 1 ]

2283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

( ग) ग्राम-लदवद कला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.69 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लदवद कला माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

111

0.06

110

0.08

49

0.02

50

0.07

107

0.04

0.01

108/1 , 108/2

55

0.06

53

0.03

0.05

51

0.02

54/1 , 54/2

0.03

47, 48/1

48/2

0.01

45

0.01

43

0.06

0.01

20

17

0.03

0.02

19/1 , 19/2 , 19/3

18

0.03

0.02

15

14/1 क, 14/1 ख , 14/2 0.01

0.02

16

योग (अ ) .. 0.69

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निल

0.69

महायोग अ+ब

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लदवद माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1261 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- पहाड़ी चक तेन्दुआ

(घ) क्षेत्रफल -0.510 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

117

0.020

123

0.010

0.020

116

115

0.010

114

0.040

288

0.050

292

0.030

687

0.020

688

0.010

0.050

683

680

0.010

0.010

681

682

0.010

676

0.020

677

0.020

0,030

671

669

0.020

0.020

668

665

0.010 2284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(1)

666

0.010

657

0.010

0.010

659

655

0.020

0.010

653

0.010

654

0.010

641

0.010

642

0.500

निजी भूमि ( अ ) योग ..

म. प्र . शासन की भूमि

0.010

305

0.010

योग (ब )

महायोग अब .. 0.510

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र.2 की पहाड़ी माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1263 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- कोरौली कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.37 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की अतरैला सब माईनर के निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.04

(अ ) निजी भूमि का विवरण : 195

(1)

(2)

196

0.05

734

0.01

0.05

735

200

0.01

202

0.02

201

0.03

206

0.02

207

0.02

245

0.03

244

0.01

251

0.03

252

0.04

250

0.04

0.04

611

666

0.02

609

0.05

608

0.01

713

0.01

620

0.01

719

0.03

0.06

607/1 , 607/2

0.06

603

0.04

694

0.05

635/1 , 635/2

638

0.01

642

0.05

0.01

644

665

0.01

0.02

662 जुज, 662 जुज

0.01

663

0.02

668 जुज, 668 जुज

669

0.02

0.02

670

718

0.01

0.10

696/1 , 696/2

712

0.06

716

0.02

657

0.01

717

0.04

0.01

724

725

0.02

0.04

727 भाग 1 ]

2285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(1)

0.01

726

736

0.02

733

0.03

1.32

योग (अ)

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.01

205

0.01

605

0.01

633

0.01

634

695

0.01

योग (ब)

0.05 महायोग अ+ब 1.37

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र.2 की पमरिया माईनर की अतरैला सब - माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि /शासकीय भूमि उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1265 - प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- वमुरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.34 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की बमुरी कोठार माईनर के निर्माण हेतु

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

803 804

0.03 0.01

(2)

(1)

805/1 क, 805/1 ख ,

0.02

805/2

0.01

835

834

0.02

833

0.01

876

0.01

0.02

877

0.02

878

0.04

883/1, 883/2

884

0.01

927

0.02

923

0.01

924

0.01

928

0.02

0.07

926

885

0.01

0.34

योग( अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निल महोयोग अ+ब 0.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. - 2 की बमुरी माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1267- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल 2286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(ग) ग्राम- बमुरी पवाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.59 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की बमुरी पवाई माईनर के निर्माण हेतु

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

खसरा नम्बर

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.02

1

5

0.03

12

0.010

0.060

6

0.010

25

24

0.030

23

0.020

0.010

13

0.020

10

0.010

16

67

0.020

15

0.030

0.060

11

0.040

48

50

0.010

82

0.030

0.020

51

0.030

64

0.010

68

0.060

69

0.030

89

78

0.010

0.010

88

103

0.010

0.59

योग (अ )

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

महायोग अ+ब निल 0.59

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. - 2 की बमुरी माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 11 जून 2013

क्र. 811.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) ग्राम- दांगीपुरा

(घ ) कुल क्षेत्रफल-3.63 हेक्टेयर .

धारा 6 की

भू-अर्जन हेतु

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित उपधारा ( 2)

रकबा

का

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

वर्णन (हे.में. )

(2)

(3)

(4) (1)

94

0.07 कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना 95 मिन 1 0.97 सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा 0.34

बांध संभाग बांध निर्माण 100 मिन 1

0.21

119

मड़ीखेड़ा हेतु डूबे क्षेत्र.

126

0.18 जिला शिवपुरी.

117

0.18

118

0.09

146 मिन 1 0.47

0.07

128

129

0.25

130

0.17

132

0.03

0.06

133

134मिन 1 0.12

135 मिन 2 0.12

0.30

243 मिन 2

3.63

योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2287

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 13 जून 2013

क्र. भू-अर्जन- पूरक-96 ( अ -82 ) -2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- जमगांव , प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.53 हैक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

488/2

1:20

549

0.64

454/2

1.20

1.73

456/1

0.21

545 में से

0.69

486 में से

485में से

0.14

0.10

476 में से

551 में से

1.28

471 में से

1.34 योग . 8.53

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नागदमन जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- पूरक -31 ( अ -82 ) -2011-12.- चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम-कैलवारा , प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हैक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

0.140

236 262 269

(2) 0.110 0.090 योग .. 0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नागदमन जलाशय के दांयी तट नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- पूरक-51 ( अ-82) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिम्डौरी

(ग ) ग्राम- अमनीपिपरिया, प.ह.नं. 02/04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.600 हैक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

327/4

0.150

0.280

234

357

0.100

356

0.040

356/448

(2) 0.030

योग .. 0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भरद्वारा (अमनी ) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिडौरी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह,, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-13-544.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- दमोह

दमोह खास. (ग ) ग्राम- लाड़नवाग, धरमपुरा , समन्ना रैयतवारी, मड़िया मनगढ़ा, पिपरिया नायक, कुलुवा ( मारूताल ) , (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.505 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहण रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-लाड़नवाग

0.534

27 मेसे

26 मेसे

0.104

25/2मेसे

0.970

0.300

24/1 मेसे

0.400

23/1 मेसे

22मेसे

0.270

0.840

20 मेसे

0.640

121/1,2 मेसे

190/3

0.280

184/1 मेसे

0.450

0.520

183मेसे

0.440

182/8 मेसे

182/7 मेसे

0.290

(2)

(1)

172/6 मेसे

0.250

0.030

182/10 मेसे

182/11 मेसे

0.270

177/1 मेसे

0.800

180/2मेसे

0.550

189/1 मेसे

189/2मेसे

0.720

189/4 मेसे

189/5 मेसे

189/7 मेसे

189/8 मेसे

121/1 मेसे

0.600

0.090

187/1 मेसे

योग .. 9.348

ग्राम-धरमपुरा, प.ह.नं. 16

220/6 मेसे

220/11 मेसे

220/16 मेसे

220/3 मेसे

0.283

220/7 मेसे

220/12 मेसे

220/17 मेसे

220/4 मेसे

220/1 मेसे

220/2 मेसे

220/3 मेसे

221/1 मेसे

0.445

220/5 मेसे

220/10 मेसे

220/15 मेसे

221/2 मेसे

220/23 मेसे भाग 1 ]

2289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(1)

(2) 220/8 मेसे

220/13 मेसे

0.485 220/18 मेसे

221/15 मेसे

0.485 200/9 मेसे

220/14 मेसे

221/6 मेसे

0.323 220/19 मेसे

220/21 मेसे

0.303 220/4 मेसे

योग .. 2.324 ग्राम- समन्ना रैयत , ह. नं. 8 42/1 मेसे

0.310 42/7 मेसे

0.030 42/8 मेसे

0.040 42/5मेसे

0.060 45/1 मेसे

0.260

0.400 45/2मेसे

योग .. 1.100 ग्राम- मडिया पनगढ़ा ह. नं. 10/15 ,

0.094 28 मेसे

0.005 30मेसे

31 मेसे

0.020

0.493 34/3 मेसे

1.409 32/2मेसे

34/4 मेसे

0.030 34/1 मेसे

0.350

योग . 2.401

ग्राम-पिपरिया नायक

0.085 11 मेसे

12मेसे

0.096

0.235 13/1 मेसे

(1)

(2)

0.020

60/2मेसे

0.173

65/1 मेसे

0.203

66मेसे

0.368

106 मेसे

107 मेसे

0.131

0.624

110 मेसे

111 मेसे

0.248

0.102

112मेसे

115/2मेसे

0.057

115/3 मेसे

0.130

0.650

116 मेसे

3.122

योग .

ग्राम- कुलुवा मारूताल

1/114 मेसे

0.500

1/115क, मेसे

0.480

1/115 ख मेसे

1/53 ख, मेसे

1/65 ख, मेसे

0.410

1/116 ग, मेसे

1/116 घ, मेसे

1/137 ख मेसे

0.400

1/53 क मेसे

1/118 क मेसे

0.090

1/118 ख मेसे

1/68 मेसे

0.230

1/43, मेसे

0.040

1/71, मेसे

1/84 घ मेसे

1/70, मेसे

1.130

1/87 , मेसे

1/88 , मेसे

1/89 मेसे

1/48 मेसे

0.310

1/49, मेसे

0.400

1/54मेसे

0.220

1/55 क मेसे

0.240

1/101 मेसे 2290

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2) (1)

1/75/1 , मेसे

0.100 1/75/2मेसे

47/55 छ, मेसे

0.120 47/55 ट, मेसे

47/54 ख/1 मेसे

0.022 47/54 ख/2 मेसे

0.026 47/54 घ/2 मेसे

0.006 47/54 छ/2 मेसे

47/54 घ/3 मेसे

0.006 47/54 छ/3 मेसे

47/54 घ/4 मेसे

47/54 च/4 मेसे

0.150 47/54 छ/4 मेसे

47/101 क मेसे

47/101 ख मेसे

47/101 ग मेसे

47/101 घ मेसे

47/101 ङ मेसे

47/101 च मेसे

47/101 छ मेसे

47/121 मेसे

47/129 मेसे

47/130 मेसे

0.700 47/131 मेसे

47/132मेसे

47/133 मेसे

47/135 मेसे

47/141 मेसे

47/142 क मेसे

47/142 ख मेसे

47/143 मेसे

47/144 मेसे

47/57 क मेसे

0.180 47/54 ङ मेसे

0.160 47/84मेसे

47/44 क मेसे

0.300

0.080 47/44ख मेसे

योग . 6.300

(2)

(1)

ग्राम- दमोह खास , हल्का नम्बर 16

1423/3 मेसे

0.101

1423/10 मेसे

0.101

1423/11 मेसे

0.129

0.857

1421/5 मेसे

1421/23 मेसे

0.161

1421/8 मेसे

0.144

0.128

1421/22 मेसे

0.101

1421/24 मेसे

1417/8 मेसे

0.320

1417/10 मेसे

0.041

1417/2 मेसे

0.084

1418/1 , मेसे

0.340

1421/29 मेसे

1421/4, मेसे

0.181

1421/39 मेसे

1418/2 मेसे

0.181

1403/2श/ 1 मेसे

0.166

0.486

1403/2स मेसे

1403/घ, मेसे

0.222

1403/2छ मेसे

1403/2/र मेसे

0.740

103/2क्ष मेसे

1399/6 मेसे

0.301

1399/2 मेसे

0.809

0.228

1399/11 मेसे

0.089

1415 मेसे

योग ..5.910

महायोग.. 30.505

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दमोह कटनी ( एस . एच. 14 ) बाईपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, दमोह में व अनुविभागीय अधिकारी , दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डव्हल्पमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2291

मध्यप्रदेश,राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-8-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला : डिण्डोरी तहसील : डिण्डोरी

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

मूल ग्राम- मोहतरा

1. 1.

अधीक्षक, भू-अभिलेख 2. नवीन ग्राम- चुनपथरी प.ह.नं. 202 .

(नियमित) , जिला-डिण्डोरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-8-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-8-2013 - सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-8-2013- Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column ( 3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Dindori Tahsil : Dindori

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (1) (2) 1. 1. Org . Vill .-Mohttra 2. New Vill . Chunpathri P.H.No.202 .

(3) Superintendent of Land Records (permanent ) , District-Dindori .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-10-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला : मंदसौर तहसील : मंदसौर

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2)

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) , जिला मन्दसौर.

1. 1. मूल ग्राम- डिंगावखुर्द 2. नवीन ग्राम-गांधी ग्राम प.ह.नं. 28 .

2. 1. मूल ग्राम- गुजरदा 2. नवीन ग्राम- बुलगढी प.ह.नं. 07.

3. 1. मूल ग्राम- धारिया खेड़ी 2. नवीन ग्राम- गुड़भेली प.ह.नं. 09 .

4. 1. मूल ग्राम- डिगांवमाली 2. नवीन ग्राम- बरडिया खेड़ी प.ह.नं. 48 .

2292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3) (1)

(2)

जिला : मंदसौर तहसील : सीतामऊ

5. 1. मूल ग्राम- भगोर 2. नवीन ग्राम - कल्याणपुरा, प.ह.नं. 31 .

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) , जिला- मन्दसौर .

6. 1. मूल ग्राम- रहीमगढ़ 2. नवीन ग्राम- चाहखेड़ी प.ह.नं. 41.

7. 1. मूल ग्राम- खेताखेड़ा 2. नवीन ग्राम- रायखेड़ा प.ह.नं. 26.

8. 1. मूल ग्राम- चिकला 2. नवीन ग्राम-मामादेव प.ह.नं. 32.

9. 1. मूल ग्राम- खत्रुखेड़ी

2. नवीन ग्राम- नयाखेड़ा प.ह.नं. 76.

जिला : मंदसौर तहसील : दलौदा

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) , जिला- मंदसौर.

10. 1. मूल ग्राम- चोसला 2. नवीन ग्राम- रामनगर प.ह.नं. 24.

जिला : मंदसौर तहसील : सुवासरा

अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित ) , जिला- मंदसौर.

11. 1: मूल ग्राम- बसई 2. नवीन ग्राम- आसपुरा 3. नवीन ग्राम- खड़धामनिया

4. नवीन ग्राम- हरिपुरा प.ह.नं. 01 .

जिला : मंदसौर तहसील : भानपुरा

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) , जिला-मंदसौर.

12. 1. मूल ग्राम- अन्तरालिया 2. नवीन ग्राम- गणेशपुरा

प.ह.नं. 18.

13. 1. मूल ग्राम- कैथुली 2. नवीन ग्राम- भीमपुरा प.ह.नं. 47 .

14. 1. मूल ग्राम- रतनपुरा 2. नवीन ग्राम-नयागांव प.ह.नं. 30.

जिला : मंदसौर तहसील : मल्हारगढ़

15. 1. मूल ग्राम- झार्डा अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) जिला-मंदसौर.

2. नवीन ग्राम-चंदनखेड़ा प.ह.नं. 08 .

(2)

(3)

(1)

अधीक्षक भू- अभिलेख ( नियमित ) जिला- मंदसौर 16. 1. मूल ग्राम- अड़मालिया 2. नवीन ग्राम- लोड़ाखेड़ा प.ह.नं. 53 .

जिला : मंदसौर तहसील : शामगढ़

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) , जिला- मंदसौर.

17. 1. मूल ग्राम- बधुनिया 2. नवीन ग्राम- सुरावत काखेड़ा

प.ह.नं. 33 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-10-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-10-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-10-2013 - Seven- 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:-

SCHEDULE

District : Mandsaur Tahsil : Mandsaur

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(3)

(1)

(2)

Superintendent of Land Records ( Regular) , District- Mandsaur .

1. 1. Org . Vill . Degawave- khurd 2. New Vill . Gandhi Gram P.H.No.-28 .

2. 1. Org . Vill . Gujarda 2. New Vill .-Bulgari P.H.No.-07.

भाग 1 ]

2293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

3. 1. Org . Vill . Dhariakheri Superintendent of Land 2. New Vill .-Gurbheli Records ( Regular) ,

District-Mandsaur.

P.H.No.-09 .

4. 1. Org . Vill.-Digaonmali

2. New Vill.- Bardiakheri

P.H.No. 48 .

District : Mandsaur Tahsil : Seetamau

5. 1. Org . Vill .-Bhagor

2. New Vill . Kalyanpura

Superintendent of Land Records ( Regular) , P.H.No.-31 .

District-Mandsaur .

6. 1. Org . Vill .-Rahimgarh

2. New Vill.-Chahakheri

P.H.No. 41 .

7. 1. Org . Vill .-Khetakhera

2. New Vill .-Raykhera

P.H.No.-26 .

8. 1. Org . Vill .-Chikala

2. New Vill .-Mamadev

P.H.No. 32 .

9. 1. Org . Vill.-Khatrukheri

2. New Vill . Nayakhera

P.H.No. 76 .

District : Mandsaur Tahsil : Daloda

Superintendent of Land 10. 1. Org . Vill .-Chousla

2. New Vill . Ramnagar Records (Regular ) , District-Mandsaur.

P.H.No.-24 .

District : Mandsaur Tahsil : Suwasra

11. 1. Org . Vill .-Basai

Superintendent of Land Records ( Regular) , 2. New Vill .-Aaspura

3. New Vill . Khardhamnya District-Mandsaur .

4. New Vill .-Haripura

P.H.No.-01 .

District : Mandsaur Tahsil : Bhanpura

12. 1. Org . Vill .- Antralia Superintendent of Land

Records (Regular) , 2. New Vill . Ganeshpura

District-Mandsaur .

P.H.No.-18 .

13. 1. Org . Vill .-Kaithuli

2. New Vill . Bhimpura

P.H.No.-47 .

14. 1. Org . Vill .-Ratanpura

2. New Vill .-Nayagaon

P.H.No.-30 .

(3)

(2)

(1)

District : Mandsaur Tahsil : Malhargarh

15. 1. Org . Vill.- Jharda

2. New Vill .-Chandan- khera

Superintendent of Land Records (Regular ) , District-Mandsaur .

P.H.No.-08 .

16. 1. Org . Vill .-Aramalia

2. New Vill .-Lorakhera

P.H.No.-53 .

District : Mandsaur Tahsil : Shamgarh

Superintendent of Land 17. 1. Org . Vill . Baghunia

2. New Vill .- Surawat Records (Regular) , District-Mandsaur .

ka dera P.H.No.-33 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secу.

-भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-13-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : भिण्ड तहसील : गोहद

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

(3)

(1)

1. 1. मूल ग्राम- सर्वा

2. नवीन ग्राम- धमसा

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) , जिला भिण्ड.

का पुरा

प.ह.नं. 22.

2. 1. मूल ग्राम- शेरपुर

2. नवीन ग्राम- पटकुईयापुरा

प.ह.नं. 17.

3. 1. मूल ग्राम- गुरीखा

2. नवीन ग्राम- लटकनपुरा प.ह.नं. 25.

2294

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख 4. 1. मूल ग्राम- चंदोखर

2. नवीन ग्राम- लोहरी का पुरा

जिला भिण्ड. ( नियमित ) ,

प.ह.नं. 03.

5. 1. मूल ग्राम- एण्डोरी

2. नवीन ग्राम- सुज्जे का पुरा

प.ह.नं. 10.

6. 1. मूल ग्राम- भोनपुरा

2. नवीन ग्राम- चिराई

प.ह.नं. 12.

7. 1. मूल ग्राम- देहगांव

2. नवीन ग्राम- जितवारसिंह

का पुरा

प.ह.नं. 67.

8. 1. मूल ग्राम- लहचूरा

2. नवीन ग्राम- लहचूरा का पुरा

प.ह.नं. 28 .

9. 1. मूल ग्राम- बकनासा

2. नवीन ग्राम-लालन का पुरा

प.ह.नं. 14.

जिला : भिण्ड तहसील : मिहोना

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 10. 1. मूल ग्राम- ररीशिकारपुरा

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- शिकारपुरा

जिला भिण्ड.

प.ह.नं. 11 .

11. 1. मूल ग्राम-विशवारी

2. नवीन ग्राम- देवजू का पुरा

प.ह.नं. 17.

12. 1. मूल ग्राम- असनेहट

2. नवीन ग्राम- अतियन का पुरा

प.ह.नं. 22.

जिला : भिण्ड तहसील : रौन

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 13. 1. मूल ग्राम- नोधा

2. नवीन ग्राम- नौंधनी

(नियमित)

जिला भिण्ड.

प.ह.नं. 16.

जिला : भिण्ड तहसील: भिण्ड

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 14. 1. मूल ग्राम-मृगपुरा

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- रजपुरा

जिला भिण्ड.

प.ह.नं. 06.

(3)

(2)

(1)

जिला : भिण्ड तहसील : अटेर

अधीक्षक, भू- अभिलेख 15. 1. मूल ग्राम- चोम्हो

(नियमित) ,

2. नवीन ग्राम- अंगदपुरा

जिला भिण्ड.

प.ह.नं. 12.

16. 1. मूल ग्राम- सौरा

2. नवीन ग्राम- मल्लपुरा

प.ह.नं. 09.

जिला : भिण्ड तहसील : गोरमी

17. 1. मूल ग्राम- हरीक्षा अधीक्षक, भू- अभिलेख,

(नियमित)

2. नवीन ग्राम-गढ़ी

प.ह.नं. 35.

जिला भिण्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-13-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-13-2013- सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-13-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Governmentdirects that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Bhind Tahsil : Gohad

S. No. Name of original Village

(2)

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3) (1)

1. 1. Org . Vill . Sarva

2. New Vill .- Dhamsa

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Bhind .

kapura. P.H.No.-22 .

भाग 1 ]

2295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

Superintendent of Land 2. 1. Org . Vill . Sherpur

2. New Vill .- Patkuiyapura Records ( Regular) , District-Bhind .

P.H.No.- 17 .

3. 1. Org. Vill . Gurikha

2. New Vill .-Latkan ka pura

P.H.No.-25 .

4. 1. Org. Vill .- Chandokhar

2. New Vill . Lori ka pura

P.H.No.-03 .

5. 1. Org . Vill .-Andori

2. New Vill . Sujie ka pura

P.H.No.- 10 .

6. 1. Org . Vill.-Bhonpura

2. New Vill .-Chirayi

P.H.No.-12 .

7. 1. Org . Vill .-Dehgaon

2. New Vill .-Jitwarsingh ka pura

P.H.No.-67 .

8. 1. Org. Vill .-Lahchura

2. New Vill . Lahchura ka pura

P.H.No.-28 .

9. 1. Org . Vill .- Baknasa

2. New Vill . Lalan ka pura

P.H.No.-14.

Tahsil : Mihona

District : Bhind 10. 1. Org . Vill . Rarishekaarpura Superintendent of

Land Records 2. New Vill . Shekaarpura

P.H.No.- 11 .

(Regular) ,

District-Bhind .

11. 1. Org . Vill .-Viswari

2. New Vill . Devjukapura

P.H.No.- 17 .

12. 1. Org . Vill .- Asnehat

2. New Vill . Anteyan ka pura

P.H.No. -22 .

District : Bhind Tahsil : Ron

13. 1. Org . Vill .-Nodha Superintendent of Land 2. New Vill .-Nodhni

Records ( Regular) ,

District-Bhind.

P.H.No.-16 .

District : Bhind Tahsil : Bhind

Superintendent of Land 14. 1. Org . Vill .-Mragpura

2. New Vill . Rajpura Records (Regular) , District-Bhind .

P.H.No. 06 ..

(3)

(2)

(1)

District : Bhind Tahsil : Ater

15 1. Org . Vill .-Chomho

2. New Vill .-Angadpura

Superintendent of Land Records ( Regular) , P.H.No.- 12 .

District- Bhind .

16. 1. Org. Vill .-Soura

2. New Vill.-Mallpura

P.H.No.-09 .

District : Bhind Tahsil : Gormi

17 1. Org . Vill . Hariksha

2. New Vill .-Gadi

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Bhind .

P.H.No.-35 .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

-भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-14-2013 - सात - 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : ग्वालियर तहसील : डबरा

अधिकार अभिलेख तैयार क्र.

ग्राम का नाम एवं

प.ह.नं.

करने के लिए प्राधिकृत

अधिकारी का नाम (2)

(3) (1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 1. 1. मूल ग्राम- टेकनपुर

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- माधवपुर

जिला ग्वालियर.

प.ह.नं. 45.

2. 1. मूल ग्राम- चांदपुर

2. नवीन ग्राम- हरीपुर

प.ह.नं. 60.

3. 1. मूल ग्राम- अरु

2. नवीन ग्राम- चकब्रजपुर

प.ह.नं. 53.

2296

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(1)

4. 1. मूल ग्राम- मगरौरा अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित )

2. नवीन ग्राम- कंचनपुर

जिला ग्वालियर.

प.ह.नं. 61.

5. 1. मूल ग्राम- गिजौर्रा

2. नवीन ग्राम- चक उभरासी

प.ह.नं. 14.

6. 1. मूल ग्राम- किरौल

2. नवीन ग्राम-काशीपुर

प.ह.नं. 17.

7. 1. मूल ग्राम- हथनोरा

2. नवीन ग्राम- गणेशपुरा

प.ह.नं. 19.

8. 1. मूल ग्राम- कुम्हर्रा

2. नवीन ग्राम- सिलेटा

प.ह.नं. 22.

9. 1. मूल ग्राम- लोहगढ़

2. नवीन ग्राम-खोड़न

प.ह.नं. 62.

1. मूल ग्राम- भेंसनारी

10.

2. नवीन ग्राम- सत्ती का पुरा

3. नवीन ग्राम- लढैयापुरा

4. नवीन ग्राम- अजीतपुरा

5. नवीन ग्राम- सिद्धपुरा

प.ह.नं. 84.

जिला : ग्वालियर तहसील : ग्वालियर

1. मूल ग्राम- सिमिरियाटांका अधीक्षक, भू- अभिलेख , 11.

2. नवीन ग्राम- जखा

(नियमित)

जिला ग्वालियर.

3. नवीन ग्राम- इमलिया

प.ह.नं. 18.

1. मूल ग्राम- उम्मेदगढ़

12.

2. नवीन ग्राम- ददौरी

प.ह.नं. 09.

13. 1. मूल ग्राम-रायपुर

2. नवीन ग्राम- भगवानपुरा

प.ह.नं. 25 .

(2)

(3)

(1)

14. 1. मूल ग्राम- सौजना अधीक्षक, भू- अभिलेख 2. नवीन ग्राम- परपटे (नियमित) ,

जिला ग्वालियर.

का पुरा

प.ह.नं. 35.

15. 1. मूल ग्राम- कैथा

2. नवीन ग्राम- तालपुरा प.ह.नं. 33.

16. 1. मूल ग्राम- बड़ागांव जागीर

2. नवीन ग्राम- ककैटो

प.ह.नं. 07.

17. 1. मूल ग्राम- चपरौली

2. नवीन ग्राम- महामदपुर

प.ह.नं. 145.

जिला : ग्वालियर तहसील : चिनौर

18. 1. मूल ग्राम- मेहगांव अधीक्षक, भू- अभिलेख,

( नियमित )

2. नवीन ग्राम- चक मेहगांव

जिला ग्वालियर.

प.ह.नं. 30.

19. 1. मूल ग्राम- कछौआ

2. नवीन ग्राम- चक कछौआ

प.ह.नं. 06.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-14-2013- सात-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-14-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-14-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State भाग 1 ]

2297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of: -

SCHEDULE

District : Gwalior Tahsil : Dabra

S. No.

Designation of the Officer Name of original Village

authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1. 1. Org . Vill .- Takanpur Superintendent of Land

Records ( Regular) , 2. New Vill .-Madhavpur

District Gwalior.

P.H.No.-45 .

2. 1. Org. Vill .-Chandpur

2. New Vill . Haripur

P.H.No.-60 .

3. 1. Org . Vill .-Arru

2. New Vill . Chckbrijpur

P.H.No. 53 .

4. 1. Org. Vill .-Magrora

2. New Vill . Kanchanpura

P.H.No.-61 .

5. 1. Org . Vill .-Gijorra

2. New Vill . Chakubhrasi

P.H.No.-14 .

6. 1. Org . Vill .-Kiroll

2. New Vill . Kashipur

P.H.No.-17 .

7. 1. Org . Vill .-Hathnora

2. New Vill . Ganeshpura

P.H.No.-19 .

8. 1. Org . Vill.-Kumharra

2. New Vill. Silleta

P.H.No. 22 .

9. 1. Org . Vill .- Lohgarh

2. New Vill .- Khodan

P.H.No.-62 .

(2)

(3)

(1)

10. 1. Org. Vill .-Bhainsnari Superintendent of Land

Records (Regular) , 2. New Vill . Sattikapura

District-Gwalior .

3. New Vill .-Ladaiyakapur

4. New Vill . Ajeetpura

5. New Vill. Sidhpura

P.H.No.-84 .

District :Gwalior Tahsil : Gwalior

11. 1. Org . Vill .-Simriyataka Superintendent of Land 2. New Vill .-Jakha

Records ( Regular) ,

District Gwalior.

3. New Vill . Emaliya

P.H.No.- 18 .

12. 1. Org . Vill .-Ummedgarh

2. New Vill .-Dadori

P.H.No.-09 .

13. 1. Org . Vill.-Raipur

2. New Vill .-Bhagwanpura

P.H.No.-25 .

14. 1. Org . Vill .-Sojna

2. New Vill .- Parpate ka pura

P.H.No. 35 .

15. 1. Org . Vill .-Kaitha

2. New Vill . Talpura

P.H.No. 33 .

16. 1. Org . Vill . Badagaon Jageer

2. New Vill .-Kaketo P.H.No.-07 .

17. 1. Org . Vill .- Chaprouli

2. New Vill .-Mahamadpur

P.H.No. 145 .

District : Gwalior Tahsil : Chinor

18. 1. Org . Vill .-Mehgaon Superintendent of Land

Records ( Regular) , 2. New Vill . Chak Mehgaon

District Gwalior.

P.H.No.-30 .

19. 1. Org. Vill .- Kachhaua

2. New Vill.-Chak kachhaua

P.H.No.-06 .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA, Addl . Secy.

2298

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-17-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे : -

अनुसूची

जिला : मण्डला तहसील: मण्डला

क्र.

ग्राम का नाम एवं

प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू-अभिलेख , 1. 1. मूल ग्राम-रामनगर

( नियमित ) जिला मण्डला.

2. नवीन ग्राम- चिखलीटोला

प.ह.नं. 01 .

2. 1. मूल ग्राम- ककैया

2. नवीन ग्राम-कछारी

प.ह.नं. 14.

3. 1. मूल ग्राम- बढार

2. नवीन ग्राम सेमीकोल

प.ह.नं. 01 .

4. 1. मूल ग्राम- भपसा

2. नवीन ग्राम- रामपुर

प.ह.नं. 15.

5. 1. मूल ग्राम- भरवेली 2. नवीन ग्राम- गारकाटोला

प.ह.नं. 01 .

6. 1. मूल ग्राम-तिन्दुआ बम्हनी 2. नवीन ग्राम- कोहकाटोला प.ह.नं. 03.

7. 1. मूल ग्राम- गौराछापर 2. नवीन ग्राम- भाखाटोला प.ह.नं. 14.

8. 1. मूल ग्राम-पिपरिया 2. नवीन ग्राम- बर्राटोला प.ह.नं. 08.

9. 1. मूल ग्राम- धनपुरी रै 2. नवीन ग्राम- अमाही प.ह.नं. 34.

10. 1. मूल ग्राम-चन्दवारा 2. नवीन ग्राम- गढी प.ह.नं. 60 .

(3)

(2)

(1)

11.

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) , जिला मण्डला.

1. मूल ग्राम- आमानाला/ खुडीया/बरबसपुर

2. नवीन ग्राम- रसैयादोना

प.ह.नं. 32, 33 .

12. 1. मूल ग्राम-सिलगी 2. नवीन ग्राम- चंद्रपुरा प.ह.नं. 06.

13. 1. मूल ग्राम- सिमरिया

2. नवीन ग्राम-( छिवलाटोला) बावनगढ़.

प.ह.नं. 34.

14. 1. मूल ग्राम- गढ़बिसौरा 2. नवीन ग्राम- खम्हरियाटोला प.ह.नं. 20.

15. 1. मूल ग्राम- भानपुर बिसौरा 2. नवीन ग्राम- भानपुर टोला प.ह.नं. 20 .

16. 1. मूल ग्राम-मझगांव 2. नवीन ग्राम- पोतला प.ह.नं. 33 .

17. 1. मूल ग्राम-चंदेहरा 2. नवीन ग्राम- शंकरगंज प.ह.नं. 33.

18. 1. मूल ग्राम-कोडरामाल

2. नवीन ग्राम-मंगलगंज प.ह.नं. 30.

19. 1. मूल ग्राम- देवरी 2. नवीन ग्राम- बेरपानी प.ह.नं. 16.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-17-2013- सात 6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-17-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भाग 1 ]

2299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-17-2013- Seven - 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:-

SCHEDULE

District : Mandla Tahsil : Mandla

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1. 1. Org . Vill . Ramnagar 2. New Vill . Chikhlitola

Superintendent of Land Records (Regular ) , District-Mandla .

P.H.No.-01 .

2. 1. Org . Vill .-Kakaiya 2. New Vill .- Kachhari P.H.No.- 14 .

3. 1. Org . Vill .-Badhar

2. New Vill .-Semikol P.H.No.-01 .

4. 1. Org . Vill .-Bhapsa

2. New Vill . Rampur

P.H.No.- 15 .

5. 1. Org . Vill .-Bharveli 2. New Vill .-Garkatola P.H.No.-01 .

6. 1. Org . Vill .- Tindua Bahamani 2. New Vill .-Kohkatola P.H.No.-03 .

7. 1. Org . Vill .-Gorachapar 2. New Vill .-Bhakhatola P.H.No.- 14 .

8. 1. Org . Vill .-Pipariya 2. New Vill . Barratola P.H.No.-08 .

9. 1. Org . Vill .-Dhanpuri Ry. 2. New Vill .-Amahi P.H.No.-34 .

10. 1. Org . Vill .-Chandwara

2. New Vill .-Garhi

P.H.No.-60 .

11. 1. Org . Vill .-Aamanala/

Khudiya/Barbaspur 2. New Vill . Rassaiyadona P.H.No.-32 , 33 .

(3)

(1) (2)

Superintendent of Land Records (Regular ) , District- Mandla .

12. 1. Org. Vill . Silagi 2. New Vill . Chandrapura P.H.No.-06 .

13. 1. Org . Vill .-Simaraya 2. New Vill .-( Chhivlatola) Bavangarh P.H.No.-34.

14. 1. Org . Vill .-Garhbisora 2. New Vill .-Khamhariyatola P.H.No.-20 .

15. 1. Org . Vill .-Bhanpura Bisora 2. New Vill . Bhanpurtola P.H.No.-20.

16. 1. Org . Vill .-Majhgoan 2. New Vill .-Potla P.H.No.-33 .

17. 1. Org . Vill .-Chabndehra 2. New Vill . Sankarganj P.H.No.-33 .

18. 1. Org . Vill .-Kodramal 2. New Vill .-Mangalganj P.H.No.-30 .

19. 1. Org . Vill .-Deori 2. New Vill .- Berpani P.H.No.- 16 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-27-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे-

अनुसूची

जिला : सिवनी तहसील : सिवनी

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)

(2)

(1)

अधीक्षक, भू-अभिलेख , (नियमित) जिला सिवनी.

1. 1. मूल ग्राम- चारगांव 2. नवीन ग्राम- गुढ़ी प.ह.नं. 03.

2300

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(1)

(2)

2. 1. मूल ग्राम- हथनापुर अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित ) जिला सिवनी.

2. नवीन ग्राम- ढाना

प.ह.नं. 12.

3. 1. मूल ग्राम - पटरा

2. नवीन ग्राम- टिंग्गीटोला

प.ह.नं. 29.

4. 1. मूल ग्राम-बांकी

2. नवीन ग्राम-ढाना

प.ह.नं. 24.

5. 1. मूल ग्राम- गोरखपुरकलां

2. नवीन ग्राम- भर्रूटोला

प.ह.नं. 26.

6. 1. मूल ग्राम- गोपालगंज

2. नवीन ग्राम- सिंघोड़ी

प.ह.नं. 132.

जिला : सिवनी तहसील : केवलारी

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 7. 1. मूल ग्राम- गुवारी

( नियमित ) जिला सिवनी.

2. नवीन ग्राम-सालीवाड़ा

प.ह.नं. 35.

8. 1. मूल ग्राम- नसीपुर

2. नवीन ग्राम-कुण्डलपुर

प.ह.नं. 70.

जिला : सिवनी तहसील : बरघाट

अधीक्षक, भू- अभिलेख 9. 1. मूल ग्राम- मलारा

( नियमित ) जिला सिवनी.

2. नवीन ग्राम - चम्मूटोला

प.ह.नं. 18.

10. 1. मूल ग्राम- गुदमा

2. नवीन ग्राम- जामुनटोला

प.ह.नं. 14.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-27-2013- सात 6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-27-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-27-2013- Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:--

SCHEDULE

District : Seoni Tahsil : Seoni

S. No. Name of original village

(2)

(1)

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

Superintendent of Land Records ( Regular ) , District-Seoni .

1. 1. Org . Vill .-Chargaon 2. New Vill .-Gudhi P.H.No.-03 .

2. 1. Org . Vill .-Hathnapur 2. New Vill .-Dhana

P.H.No.-12 .

3. 1. Org . Vill.- Patra 2. New Vill . Tinggotola

P.H.No.-29 .

4. 1. Org . Vill .-Banki 2. New Vill .-Dhana P.H.No.-24 .

5. 1. Org . Vill .-Gorkhpurkala 2. New Vill .-Bharrutola P.H.No.-26 .

6. 1. Org . Vill .-Gopalganj 2. New Vill . Singhori P.H.No. 132 .

District : Seoni Tahsil : Kewlari

Superintendent of Land Records (Regular ) , District Seoni .

7. 1. Org . Vill . Guwari 2. New Vill .- Saliwara P.H.No.-35.

8. 1. Org. Vill.-Nasipur 2. New Vill . Kundalpur P.H.No.-70 .

District : Seoni Tahsil : Barghat

9. 1. Org . Vill .-Malara Superintendent of Land District-Seoni . Records (Regular) , 2. New Vill . Chammutola P.H.No.- 18 .

10. 1. Org . Vill.-Gudma

2. New Vill .-Jamuntola P.H.No.-14 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secу.

भाग 1 ]

2301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-29-2013 - सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-

अनुसूची

जिला: झाबुआ तहसील : झाबुआ

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2)

(1)

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 1. 1. मूल ग्राम- दुधी

( नियमित ) जिला झाबुआ.

2. नवीन ग्राम- खजुरखो

प.ह.नं. 83.

तहसील : मेघनगर

जिला : झाबुआ

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 2. 1. मूल ग्राम- गुवाली

(नियमित ) जिला झाबुआ.

2. नवीन ग्राम- बाड़ीसेरा

3. नवीन ग्राम- दोतड़

4. नवीन ग्राम-केलकुंआ

5. नवीन ग्राम- कोयादरिया

प.ह.नं. 08.

तहसील : पेटलावद

जिला: झाबुआ

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 3. 1. मूल ग्राम - मोहनकोट

( नियमित ) जिला झाबुआ.

2. नवीन ग्राम- सेमलकुण्डिया

3. नवीन ग्राम- मोरझरिया

प.ह.नं. 29.

4. 1. मूल ग्राम- करडावद

2. नवीन ग्राम-ठीकरिया पाड़ा

प.ह.नं. 08 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-29-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-29-2013- सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-29-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Jhabua

District : Jhabua S. No. Name of original village

(2)

Designation of the Officer authorized to prepare record ofrights (3)

(1)

1. 1. Org . Vill .-Dudhee

2. New Vill. Khjurkho

Superintendent of Land Records (Regular) , District Jhabua.

P.H.No.-83 .

District : Jhabua Tahsil : Meghnagar

2. 1. Org . Vill . Guwali

2. New Vill .- Bandisera

Superintendent of Land Records ( Regular ) , District Jhabua .

3. New Vill .-Dotad

4. New Vill .-Kelkuwa

5. New Vill . Koyadriya

P.H.No.-08 .

Tahsil : Petlawad

District : Jhabua 3. 1. Org . Vill . Mohankot Superintendent of Land District Jhabua. 2. New Vill . Semalkundya Records (Regular ) , 3. New Vill .-Morzriya

P.H.No.-29 .

4. 1. Org . Vill . Kardawad 2. New Vill . Thikripada

P.H.No.-08 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-30-2013- सात-6. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे : -

अनुसूची

जिला : नीमच तहसील : जीरन

क्र.

ग्राम का नाम एवं

प.ह.नं.

अधिकारी का नाम (2)

(1)

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत (3)

अधीक्षक , भू- अभिलेख, 1. 1. मूल ग्राम- घसुण्डी जागीर

2. नवीन ग्राम- खडवेल्या (नियमित) जिला नीमच.

3. नवीन ग्राम- गांधीपुरा

प.ह.नं. 10.

2302

(2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित ) जिला नीमच.

3. नवीन ग्राम- देवीपुरा

2. 1. मूल ग्राम- पालसोड़ा. 2. नवीन ग्राम- जेतपुरा प.ह.नं. 18.

3. 1. मूल ग्राम- कुचड़ोद

2. नवीन ग्राम- धोकलखेड़ा

प.ह.नं. 23 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of: -

SCHEDULE

District : Neemuch Tahsil : Jeeran

S. No. Name of original village

(2)

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(1)

जिला : नीमच

तहसील : जावद

4.

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित ) जिला नीमच.

1. मूल ग्राम- बागरेड 2. नवीन ग्राम- बागरेड का खेड़ा प.ह.नं. 43.

Superintendent of Land Records ( Regular) , District-Neemuch .

1. 1. Org . Vill .-Ghasundi Jageer 2. New Vill. Khadweliya 3. New Vill . Gandhi pura P.H.No.-10.

जिला : नीमच

तहसील : रामपुरा

अधीक्षक, भू-अभिलेख , (नियमित ) जिला नीमच.

5. 1. मूल ग्राम- जन्नौद 2. नवीन ग्राम- हरिपुरा प.ह.नं. 80.

2. 1. Org . Vill .-Palsoda 2. New Vill . Jaitpura 3. New Vill .-Devipura P.H.No.- 18 .

जिला : नीमच

तहसील : मनांसा

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित ) जिला नीमच.

6. 1. मूल ग्राम- ढोढर ब्लाक 2. नवीन ग्राम-हामाखेड़ी 3. नवीन ग्राम- नई ननौर प.ह.नं. 56 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-30-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-30-2013- सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-30-2013-Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be 3. 1. Org . Vill .-Kuchrod 2. New Vill .-Dhokalkheda P.H.No.-23 .

District : Neemuch Tahsil : Jawad

Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Neemuch .

4. 1. Org . Vill .-Bangred 2. New Vill .-Bangred ka Kheda P.H.No. 43 .

District : Neemuch Tahsil : Rampura

5. 1. Org . Vill .-Jannod 2. New Vill . Haripura P.H.No.-80 .

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Neemuch .

Tahsil : Manasa

District : Neemuch

Superintendent of Land Records (Regular) , District- Neemuch .

6. 1. Org . Vill .-Dhodhar Block 2. New Vill . Hamakhedi 2. New Vill .-Nayi Nanor P.H.No.-56.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भाग 1 ]

2303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-31-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला : खण्डवा तहसील : खालवा

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (1)

(2)

मूल ग्राम- कालाआम कलां

1. 1.

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) , जिला खण्डवा.

2. नवीन ग्राम-मदरानी प.ह.नं. 06.

2. 01. मूल ग्राम- जूनापानी

02. नवीन ग्राम- गोलीढ़ाना प.ह.नं. 17.

3. 01. मूल ग्राम- खालवा सरकार 02. नवीन ग्राम- गौमुख प.ह.नं. 20.

4. 01. मूल ग्राम-नामापुर 02. नवीन ग्राम- मिरीखेड़ा प.ह.नं. 28 .

5. 01. मूल ग्राम-दोगालिया

02. नवीन ग्राम- बैड़ाढाना प.ह.नं. 29.

6. 01. मूल ग्राम- कुम्हारखेड़ा 02. नवीन ग्राम- रिछड़ीखेड़ा प.ह.नं. 32.

7. 01. मूल ग्राम- अंबाड़ा रैयत 02. नवीन ग्राम- बावड़िया रैयत प.ह.नं. 60 .

8. 01. मूल ग्राम- खमलाय 02. नवीन ग्राम- सामूढ़ाना प.ह.नं. 66.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-31-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-31-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-31-2013 - Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column ( 3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Khandwa Tahsil : Khalwa

S. No. Name of original

village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (1)

(2)

(3)

1. 1. Org . Vill. Kalaam kala 2. New Vill .-Madranee P.H.No.-06 . Superintendent of Land Records (Regular) , District Khandwa .

2. 1. Org . Vill .-Junapanee 2. New Vill.-Goleedhana P.H.No.- 17 .

3. 1. Org . Vill .- Khalwa Sarkar 2. New Vill .-Goomukh P.H.No.-20 .

4. 1. Org . Vill .-Namapur 2. New Vill .-Mirikheda P.H.No.-28 .

5. 1. Org . Vill . Dongaliya 2. New Vill .-Baidhadhana P.H.No.-29 .

6. 1. Org . Vill .-Kumharkheda 2. New Vill .-Richhdikheda P.H.No. 32 .

2304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

7. 1. Org . Vill . Ambada Raiyat 2. New Vill . Bavadiya Raiyat

Superintendent of Land Records ( Regular) , District- Khandwa .

P.H.No.-60 .

8. 1. Org . Vill .-Khamlaya 2. New Vill .- Samudhana P.H.No. 66 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-32-2013- सात 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला : सिंगरोली तहसील : सिंगरोली

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (2)

(1)

1. 1. मूल ग्राम - हर्रहवा

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) , जिला सिंगरोली.

2. नवीन ग्राम- करकोटा प.ह.नं. 78 .

2. 01. मूल ग्राम- गोभा

02. नवीन ग्राम- गुनगहवा प.ह.नं. 70.

3. 01. मूल ग्राम- तियरा

02. नवीन ग्राम- पलहवा प.ह.नं. 85.

4. 01. मूल ग्राम- बरहपान

02. नवीन ग्राम- मुडवनिया टोला प.ह.नं. 71 .

जिला : सिंगरोली तहसील: चितरंगी

5. 1. मूल ग्राम- झरकटिया अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

जिला सिंगरोली.

2. नवीन ग्राम- बोदरहवा प.ह.नं. 102.

(2)

(3)

(1)

6. 1 . मूल ग्राम- खम्हारडीह अधीक्षक, भू- अभिलेख

(नियमित ),

जिला सिंगरोली.

2. नवीन ग्राम- गिधौहा प.ह.नं. 03.

7. 01. मूल ग्राम- कपूरदेई

02. नवीन ग्राम- बगढ़ा प.ह.नं. 98 .

8. 01. मूल ग्राम- पथरकटी 02. नवीन ग्राम- गुलरिहा प.ह.नं. 95.

9. 01. मूल ग्राम- वगैया

02. नवीन ग्राम- पिपरहवा टोला प.ह.नं. 97.

10. 01. मूल ग्राम- धवई

02. नवीन ग्राम- घोड़दर प.ह.नं. 67.

11. 01. मूल ग्राम- देवरी

02. नवीन ग्राम- भितरी प.ह.नं. 71 .

जिला : सिंगरोली तहसील : माड़ा

12. 1. मूल ग्राम- खम्हरिया अधीक्षक, भू- अभिलेख जिला सिंगरोली. ( नियमित ) , 2. नवीन ग्राम- महदेवा टोला प.ह.नं. 90 .

जिला : सिंगरोली तहसील : देवसर

13. 1. मूल ग्राम- बाघाडीह अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) ,

जिला सिंगरोली.

2. नवीन ग्राम- भलुहीटोला प.ह.नं. 77.

14. 01. मूल ग्राम- खन्धौली

02. नवीन ग्राम- खैरखुट प.ह.नं. 31.

15. 01. मूल ग्राम- कुर्सा 02. नवीन ग्राम- भाटटोला प.ह.नं. 04.

16. 01. मूल ग्राम- जियावन 02. नवीन ग्राम- चौराडाड प.ह.नं. 07.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भाग 1 ]

2305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-32-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-32-2013 - सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-32-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Singrauli Tahsil : Singrauli

S. No. Name of original

village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(3)

(1)

(2)

1. 1. Org . Vill .-Harhwa Superintendent of Land 2. New Vill .-Karkota

P.H.No. 78 .

Records ( Regular) , District-Singrauli .

2. 1. Org . Vill .-Gobha

2. New Vill . Mungahwa

P.H.No.-70 .

3. 1. Org . Vill .- Tiyra

2. New Vill .-Palhwa

P.H.No.-85 .

4. 1. Org . Vill .-Barahpan

2. New Vill . Mudvaniyatola

P.H.No.-71 .

District : Singrauli Tahsil : Chitrangi

5. 1. Org . Vill .-Jarkatiya

2. New Vill .-Bodarhwa

Superintendent of Land Records (Regular) , P.H.No. 102 .

District-Singrauli .

6. 1. Org . Vill .-Khamhardih

2. New Vill .-Gidhauha

P.H.No.-03 .

(2

(3)

(1)

7. 1. Org . Vill .-Kapurdai 2. New Vill . Bagda P.H.No.-98 .

Superintendent of Land Records (Regular ) , District-Singrauli .

8. 1. Org . Vill .-Patharkati 2. New Vill .-Gulriha

P.H.No.-95 .

9. 1. Org . Vill .-Bagaiya

2. New Vill .-Piprahvatola

P.H.No.-97 .

10. 1. Org . Vill .-Dhavai

2. New Vill .-Ghordar

P.H.No.-67 .

11. 1. Org . Vill .-Deori

2. New Vill .-Bhitari

P.H.No.-71 .

Tahsil : Mada

District : Singrauli 12. 1. Org . Vill . Khamhariya Superintendent of Land 2. New Vill.-Mahdevatola Records ( Regular) , P.H.No.-90 .

District-Singrauli .

Tahsil : Deosar

District : Singrauli 13. 1. Org . Vill .-Baghadih 2. New Vill . Bhaluhitola

P.H.No.-77 .

Superintendent of Land District-Singrauli . Records ( Regular) , 14. 1. Org . Vill .-Khandhauli

2. New Vill.-Khairkhut

P.H.No.-31 .

15. 1. Org . Vill .-Kursa

2. New Vill .-Bhattola

P.H.No.-04 .

16. 1. Org . Vill .-Jiyawan

2. New Vill .-Chauradad

P.H.No.-07 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-33-2013 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके 2306

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : राजगढ़ तहसील : ब्यावरा

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (1)

(2)

1. 1. मूल ग्राम-शाहपुरा प.ह.नं. 13.

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) ,

जिला राजगढ़.

2. मूल ग्राम- परसूलिया प.ह.नं. 12.

3. नवीन ग्राम-संजयग्राम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-33-2013 - सात -6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-33-2013 - सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-33-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra -tola) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Biaora

District : Rajgarh S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(3).

(2)

(1)

Org . Vill. Shahpura

1. 1.

P.H.No.-13 .

Superintendent of Land Records (Regular) ,

District-Rajgarh .

2. Org . Vill . Parsooliya

P.H.No.- 12 .

3. New Vill . Sanjay Gram .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-34-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : उज्जैन तहसील : बड़नगर

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (1)

(2)

अधीक्षक, भू- अभिलेख मूल ग्राम- भाटपचलाना

1. 1 .

2.

(3) (नियमित) , जिला उज्जैन.

नवीन ग्राम-सावंतपुरा प.ह.नं. 01 .

2. 1. मूल ग्राम- अमला 2. नवीन ग्राम-अर्जुनाखेड़ी प.ह.नं. 86.

3. 1. मूल ग्राम- कायथा 2. नवीन ग्राम- रामपुरा प.ह.नं. 98 .

4. 1. मूल ग्राम- रूपेटा 2. नवीन ग्राम- भडला प.ह.नं. 27.

5. 1. मूल ग्राम- चितावद 2. नवीन ग्राम- चितावदखेड़ा प.ह.नं. 12.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-34-2013- सातं-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-34-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भाग 1 ]

2307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-34-2013- Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:-

SCHEDULE

District : Ujjain Tahsil : Badnagar

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(3)

(2)

(1)

1. 1. Org . Vill.- Bhatpachlana Superintendent of Land 2. New Vill . Sawantpura Records (permanent) , P.H.No.-01 .

District-Ujjain .

2. 1. Org . Vill .-Amla

2. New Vill . Arjunakhedi

P.H.No. 86 .

3. 1. Org . Vill .-Kaytha

2. New Vill .- Rampura

P.H.No.-98 .

4. 1. Org . Vill .-Rupeta

2. New Vill .-Bhadla

P.H.No.-27 .

5. 1. Org . Vill.-Chitawad

2. New Vill .- Chitawadkheda

P.H.No.- 12 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-35-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

विदिशा

जिला : विदिशा तहसील :

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2)

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (1)

1.

मूल ग्राम- धमनोदा

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 1 .

2. नवीन ग्राम- ग्रन्ट

(नियमित)

प.ह.नं. 23 .

जिला विदिशा.

2. 1. मूल ग्राम- किरमची बंधेरा

2. नवीन ग्राम- बंधेरा प.ह.नं. 71.

तहसील : सिरोंज

जिला : विदिशा

अधीक्षक, भू-अभिलेख 3. 1. मूल ग्राम- कोरवाई

(नियमित ) , 2. नवीन ग्राम- फजलपुर प.ह.नं. 03.

जिला विदिशा.

4. 1. मूल ग्राम- नरखेड़ा जागीर

2. नवीन ग्राम सेमरा

प.ह.नं. 04.

5. 1. मूल ग्राम- घुटुआ

2. नवीन ग्राम- कंदराखेड़ी

प.ह.नं. 22.

6. 1. मूल ग्राम- बरेण्डा

2. नवीन ग्राम- सारंगपुर

प.ह.नं. 38.

7. 1. मूल ग्राम- सेमलखेड़ी

2. नवीन ग्राम- चकना

3. नवीन ग्राम- भोजपुर

प.ह.नं. 39 .

8. 1. मूल ग्राम- धानौदा

2. नवीन ग्राम- समदपुर प.ह.नं. 40 .

9. 1. मूल ग्राम- चाठौली

2. नवीन ग्राम- हबीबगंज प.ह.नं. 42.

10. 1. मूल ग्राम- संतोषपुर 2. नवीन ग्राम- नूरपुर प.ह.नं. 52.

2308

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(1)

जिला : विदिशा तहसील : सिरोंज

11. 1. मूल ग्राम- कोरवासा

2. नवीन ग्राम- धर्मपुर

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) , जिला विदिशा.

प.ह.नं. 56.

1. मूल ग्राम- अमीरगढ़

12.

2. नवीन ग्राम- पठेरा

3. नवीन ग्राम- मिर्जापुर

प.ह.नं. 60.

जिला : विदिशा लटेरी

तहसील :

1. मूल ग्राम-मोतीपुर

13.

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) , 2. नवीन ग्राम- कुंडलपुर

जिला विदिशा .

प.ह.नं. 10.

14. 1. मूल ग्राम- इसरवास

2. नवीन ग्राम - कल्याणपुर

प.ह.नं. 25.

15. 1. मूल ग्राम- ईशागढ़

2. नवीन ग्राम- चक्काबू

प.ह.नं. 25.

1. मूल ग्राम- मुरारिया

16.

2. नवीन ग्राम- भीला

3. नवीन ग्राम- आलमपुर

प.ह.नं. 42.

17. 1. मूल ग्राम- दपकन

2. नवीन ग्राम- चमारपुरा

प.ह.नं. 49.

18. 1. मूल ग्राम- झूकरजोगी

2. नवीन ग्राम - बरखेड़ा

3. नवीन ग्राम- धूमगिर प.ह.नं. 45.

19. 1. मूल ग्राम- तिलौनी

2. नवीन ग्राम- कर्राबरी

3. नवीन ग्राम- रानीधार

प.ह.नं. 54.

20. 1. मूल ग्राम- बरखेड़ा धन्नू

2. नवीन ग्राम- नयागांव

प.ह.नं. 13 .

21. 1. मूल ग्राम- टोंकरा

2. नवीन ग्राम-देहरी

प.ह.नं. 62.

(2)

(3)

(1)

जिला : विदिशा तहसील : नटेरन

1. मूल ग्राम-रायखेड़ी

22.

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित),

2. नवीन ग्राम- गूदनखेड़ी

जिला विदिशा.

प.ह.नं. 05.

23. 1. मूल ग्राम- पिपरिया

2. नवीन ग्राम- रामनगर

प.ह.नं. 22 .

1. मूल ग्राम- खैराई

24.

2. नवीन ग्राम- बैलानारा

प.ह.नं. 35.

25. 1. मूल ग्राम- रावन

2. नवीन ग्राम- बम्होरी प.ह.नं. 40.

जिला : विदिशा तहसील : शमशाबाद

अधीक्षक, भू- अभिलेख 26. 1. मूल ग्राम- पिपलधार

(नियमित) ,

2. नवीन ग्राम- पट्टन

जिला विदिशा.

3. नवीन ग्राम- लाड़पुर प.ह.नं. 19.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-35-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-35-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव. Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-35-2013- Seven - 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the भाग 1 ]

2309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Vidisha Tahsil : Vidisha

S. No. Name of original village

(2)

Designation of the Officer authorized to prepare record ofrights (3)

(1)

1. 1. Org . Vill . Dhamnoda

2. New Vill .-Grant

Superintendent of Land Records ( Regular ) , District Vidisha .

P.H.No.-23 .

2. 1. Org . Vill . Krimchi Bandhera

2. New Vill .- Bandhera

P.H.No.-71 .

District : Vidisha Tahsil : Sironj

3. 1. Org . Vill . Korwai Superintendent of Land Records (Regular) , 2. New Vill . Fajalpur

District Vidisha .

P.H.No.-03 .

4. 1. Org . Vill . Narkheda Jagir

2. New Vill.-Semra

P.H.No.-04.

5. 1. Org . Vill.-Ghutua

2. New Vill .-Kandrakhedi

P.H.No.-22 .

6. 1. Org . Vill .-Barenda

2. New Vill . Sarangpur

P.H.No.-38 .

7. 1. Org . Vill .-Semalkhedi

2. New Vill .-Chakna

3. New Vill .-Bhojpur

P.H.No.-39 .

8. 1. Org . Vill .-Dhanoda

2. New Vill .-Samadpur

P.H.No.-40 .

9. 1. Org . Vill .-Chatholi

2. New Vill . Habibganj

P.H.No.-42 .

10. 1. Org . Vill .- Santoshpur

2. New Vill.- Noorpur

P.H.No.-52 .

11. 1. Org . Vill .- Korwasa

2. New Vill . Dharampur

P.H.No.-56 .

12. 1. Org . Vill .--Ameergad

2. New Vill .-Pathera

3. New Vill. Mirjapur

P.H.No.-60 .

District : Vidisha Tahsil : Lateri

Superintendent of Land 13. 1. Org . Vill.-Motipur

Records (Regular ) , District Vidisha .

2. New Vill .-Kundalpur P.H.No.- 10 .

(3)

(2)

(1)

14. 1. Org. Vill . Esarwas 2. New Vill. Kalyanpur P.H.No.-25 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District Vidisha .

15. 1. Org . Vill .-Esagad 2. New Vill .- Chakkabo0 P.H.No.-25 .

16. 1. Org . Vill .-Murariya 2. New Vill .-Bheela 3 .. New Vill .-Alampur P.H.No. 42.

17. 1. Org . Vill .-Dapkan

2. New Vill . Chamarpura P.H.No. 49 .

18. 1. Org . Vill .-Jhookarjogi

2. New Vill .-Barkheda 3. New Vill . Dhoomgir P.H.No. 45.

19. 1. Org . Vill .-Tiloni

2. New Vill .- Karrabarri 3 .. New Vill .-Ranidhar P.H.No.-54.

20. 1. Org . Vill .-Barkheda Dhannu

2. New Vill .- Nayagaon P.H.No.-13 .

21. 1. Org . Vill .-Tonkra 2. New Vill .-Dehri P.H.No.-62 .

District : Vidisha Tahsil : Nateran

22. 1. Org . Vill.-Raikhedi Superintendent of Land District-Vidisha . Records ( Regular) , 2. New Vill . Goodankhedi P.H.No.-05 .

23. 1. Org . Vill .-Pipariya 2. New Vill . Ramnagar P.H.No.-22 .

24. 1. Org . Vill .-Kherai 2. New Vill .-Belanara P.H.No. 35 .

25. 1. Org . Vill .-Rawan 2. New Vill .-Bamhori P.H.No. 40 .

District : Vidisha Tahsil : Shamshabad

26. 1. Org . Vill .-Pipaldhar Superintendent of Land Records (Regular) , District-Vidisha .

2. New Vill .- Pattan 3. New Vill .- Laadpur P.H.No.-19 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA, Addl . Secу.

2310

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-37-2013- सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे : -

अनुसूची

तहसील : तामिया

जिला : छिन्दवाड़ा क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत

अधिकारी का नाम

(3) (2)

(1)

1.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 1. मूल ग्राम- झिरपा

( नियमित )

2. नवीन ग्राम- आडिटोरिया

प.ह.नं. 02.

जिला छिन्दवाड़ा.

2. 1 . मूल ग्राम- बंधीबोदलकछार

2. नवीन ग्राम- बंधीढाना

प.ह.नं. 04.

3. 1 . मूल ग्राम-जमुनिया

2. नवीन ग्राम - खमदोड़ा

प.ह.नं. 06.

4. 1. मूल ग्राम- सेहराढाना

2. नवीन ग्राम- चटनी

प.ह.नं. 17.

5. 1. मूल ग्राम- देलाखारी

2. नवीन ग्राम- कोहपानी

प.ह.नं. 18 .

6. 1. मूल ग्राम - श्रीझोत

2. नवीन ग्राम- लुक्काढाना प.ह.नं. 19.

7. 1 . मूल ग्राम- प्रतापगढ़बादला

2. नवीन ग्राम- फांसीढाना

प.ह.नं. 20.

8. 1. मूल ग्राम- कुर्सीढाना

2. नवीन ग्राम- उमरडोल

प.ह.नं. 21 .

9. 1 . मूल ग्राम- बेलखेड़ी

2. नवीन ग्राम- दिबूढाना

प.ह.नं. 21 .

(2)

(3)

(1)

मूल ग्राम- जामुनडोंगा अधीक्षक, भू-अभिलेख , 10. 1 .

( नियमित )

2. नवीन ग्राम- नौरीटोला

प.ह.नं. 22 .

जिला छिन्दवाड़ा.

मूल ग्राम- बागई

11. 1 .

2. नवीन ग्राम- पांचाढाना

प.ह.नं. 23.

12. 1 . मूल ग्राम-गोनावाड़ी

नवीन ग्राम- वकाईनढाना 2.

प.ह.नं. 25.

मूल ग्राम- मुत्तौर

13. 1 .

नवीन ग्राम- झापूढाना

2.

प.ह.नं. 25.

मूल ग्राम- धूसावानी

14. 1 .

2. नवीन ग्राम- राजढाना

प.ह.नं. 27.

मूल ग्राम- लिंगा

15. 1 .

2. नवीन ग्राम- बटकीढाना

प.ह.नं. 36.

मूल ग्राम- मोआरकला

16. 1 .

2. नवीन ग्राम- सीतामुआर

प.ह.नं. 39.

मूल ग्राम- घटामाली

17. 1 .

2. नवीन ग्राम- मरकाखेड़ा

प.ह.नं. 39.

18. 1. मूल ग्राम- कुम्हड़ी

2. नवीन ग्राम- कुम्हड़ीखेड़ा

प.ह.नं. 45.

मूल ग्राम- नागरी

19. 1 .

2. नवीन ग्राम-पीपरढार

प.ह.नं. 46.

तहसील : चोरई

जिला : छिन्दवाड़ा 20. 1. मूल ग्राम-चीचगांव अधीक्षक, भू- अभिलेख, 2. नवीन ग्राम- बेलाखेड़ा ( नियमित )

प.ह.नं. 15.

जिला छिन्दवाड़ा.

तहसील : परासिया

जिला : छिन्दवाड़ा

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 21. 1. मूल ग्राम- कोहका

2. नवीन ग्राम- बाबाढाना (नियमित)

प.ह.नं. 14.

जिला छिन्दवाड़ा.

22. 1. मूल ग्राम- दमुआ

2. नवीन ग्राम- जूनाढाना

प.ह.नं. 15.

भाग 1 ]

2311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

मूल ग्राम- धमनिया

23. 1.

2. नवीन ग्राम- सित्ताढाना

प.ह.नं. 16 .

अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) जिला छिन्दवाड़ा.

मूल ग्राम- पैंजनबाड़ा

24. 1.

2. नवीन ग्राम- कोंडराढाना

प.ह.नं. 19.

जिला : छिन्दवाड़ा तहसील : छिन्दवाड़ा

25. 1. मूल ग्राम- लहगडुआ अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित )

2. नवीन ग्राम-चोखड़ाढाना

प.ह.नं. 23 .

जिला छिन्दवाड़ा.

मूल ग्राम- राजाखोह

26. 1.

2. नवीन ग्राम- राजाखोहढाना

प.ह.नं. 37.

जिला : छिन्दवाड़ा तहसील : बिछुआ

मूल ग्राम- दूधगांव

27. 1.

अधीक्षक, भू- अभिलेख , ( नियमित )

2. नवीन ग्राम- छेंडियाटोला

प.ह.नं. 48.

जिला छिन्दवाड़ा.

जिला : छिन्दवाड़ा तहसील : अमरवाड़ा

28. 1. मूल ग्राम- पौनारी

2. नवीन ग्राम- नीमढाना

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित)

प.ह.नं. 05 .

जिला छिन्दवाड़ा.

मूल ग्राम- डोडोकुही

29. 1.

2. नवीन ग्राम- भुडकुमढाना प.ह.नं. 09 .

मूल ग्राम- सेजवाड़ाखुर्द

30. 1 .

2. नवीन ग्राम- आमाकोल

प.ह.नं. 13.

31. 1 . मूल ग्राम- रजोला

2. नवीन ग्राम- राजनगांव

प.ह.नं. 33 .

मूल ग्राम- मानेगांव

32. 1.

नवीन ग्राम- नांदिया

2.

प.ह.नं. 40.

मूल ग्राम- बांदरा

33. 1 .

2. नवीन ग्राम- बांदराढाना प.ह.नं. 41.

मूल ग्राम- बोरीमाल

34. 1.

2. नवीन ग्राम- बाबूटोला

प.ह.नं. 53 .

35. 1. मूल ग्राम- बारहहीरामाल

2. नवीन ग्राम- बारहढाना प.ह.नं. 59.

(1)

(2)

(3)

मूल ग्राम-बिनेकी

36. 1 .

नवीन ग्राम- बिनेकीढाना

अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित )

2.

प.ह.नं. 68 .

जिला छिन्दवाड़ा.

तहसील : हर्रई

जिला : छिन्दवाड़ा मूल ग्राम- चिखला

37. 1.

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 2.

(नियमित)

नवीन ग्राम- चकरपाठ प.ह.नं. 36.

जिला छिन्दवाड़ा.

38. 1 .

2. मूल ग्राम-सूखापुरा नवीन ग्राम- पटी प.ह.नं. 46.

39. 1 . मूल ग्राम - कचनरा

2. नवीन ग्राम-लेंडियाटोला प.ह.नं. 54.

40. 1 . मूल ग्राम- सेजवाड़ाकला

2. नवीन ग्राम- हिर्राकोल प.ह.नं. 63.

मूल ग्राम - सूरला

41. 1 .

2. नवीन ग्राम- पीपरढाना प.ह.नं. 67.

तहसील : जुन्नारदेव

जिला : छिन्दवाड़ा मूल ग्राम- बीचवेहरी

42. 1.

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) ,

2. नवीन ग्राम- झालमउ प.ह.नं. 08.

जिला छिन्दवाड़ा.

43. 1 .

2.

मूल ग्राम- भरदागढ़ नवीन ग्राम- बेलनीढाना प.ह.नं. 16.

44. 1 . मूल ग्राम- हिरदागढ़ नवीन ग्राम- मेंहदावीर 2. प.ह.नं. 33.

45. 1. मूल ग्राम- तेलीवट

2. नवीन ग्राम- तराकढाना प.ह.नं. 36 .

46. 1. मूल ग्राम- माली

2. नवीन ग्राम- सिराढाना प.ह.नं. 41 .

47. 1. मूल ग्राम- खमराकला

2. नवीन ग्राम- ढालापठार प.ह.नं. 46.

48. 1. मूल ग्राम- केवलारी

2. नवीन ग्राम- बिछुआ

प.ह.नं. 49.

49. 1. मूल ग्राम- आंकिया

2. नवीन ग्राम- धोबीघाट प.ह.नं. 72.

2312

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(1)

तहसील : मोहखेड़

जिला : छिन्दवाड़ा

अधीक्षक, भू- अभिलेख 50. 1. मूल ग्राम- मुजावरमाल

2. नवीन ग्राम- जायदेईढाना ( नियमित ) ,

जिला छिन्दवाड़ा.

3. नवीन ग्राम- भुडकुम

4. नवीन ग्राम- चारढाना प.ह.नं. 05.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-37-2013- सात-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-37-2013- सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-37-2013-Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of :-

SCHEDULE

District : Chhindwara Tahsil : Tamia

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1. 1. Org . Vill .-Jhirpa

Superintendent of Land 2. New Vill . Aaditoriya Records ( Regular) , District- Chhindwara .

P.H.No.-02 .

2. 1. Org . Vill . Bandibodal Kachhar

2. New Vill .-Bandidhana

P.H.No.-04 .

3. 1. Org . Vill .-Jamuniya

2. New Vill .-Khamdoda P.H.No.-06 .

4. 1. Org . Vill. Sehja Dhana

2. New Vill .-Chatni

P.H.No.-17 .

(2)

(3)

(1)

5. 1. Org. Vill . Dela Khari

2. New Vill . Kohpani P.H.No.-18 .

Superintendent of Land Records (Regular ) , District-Chhindwara .

6. 1. Org . Vill.-Shrijhot 2. New Vill .-Lukka Dhana P.H.No.-19 .

7. 1. Org . Vill .- Pratapgadh Badla

2. New Vill .- Phansi Dhana P.H.No.-20 .

8. 1. Org . Vill . Kursi Dhana 2. New Vill .-Umardol P.H.No.-21 .

9. 1. Org . Vill .-Belkhedi

2. New Vill . Dibudhana P.H.No.- 21 .

10. 1. Org . Vill .- Jamundonga

2. New Vill .- Nouri Tola P.H.No.-22 .

11. 1. Org . Vill . Bagai 2. New Vill .-Pancha Dhana P.H.No.-23 .

12. 1. Org . Vill .-Gonawadi 2. New Vill .- Bakain Dhana P.H.No.-25 .

13. 1. Org . Vill .-Muttor 2. New Vill .-Jhapu Dhana P.H.No.-25 .

14. 1. Org . Vill . Dhunsawani 2. New Vill . Raj Dhana P.H.No.-27 .

15. 1. Org . Vill .-Linga 2. New Vill . Batki Dhana P.H.No.-36 .

16. 1. Org . Vill .-Moaar kala 2. New Vill .-Seeta Muaar P.H.No.-39 .

17. 1. Org . Vill .-Ghata Mali

2. New Vill .-Marka Kheda P.H.No.-39 .

18. 1. Org . Vill .-Kumhdi 2. New Vill . Kumhdi Kheda P.H.No.-45 .

19. 1. Org . Vill .-Nagri

2. New Vill . Pipardhar P.H.No. 46 .

District : Chhindwara Tahsil : Chouri

20. 1. Org . Vill .- Chich Gaon Superintendent of Land 2. New Vill .-Belkheda P.H.No.- 15 .

Records ( Regular) , District-Chhindwara .

2313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

District : Chhindwara Tahsil : Parasiya

Superintendent of Land 21. 1. Org . Vill .- Kohka

Records ( Regular) , 2. New Vill .-Babadhana

District-Chhindwara.

P.H.No.- 14 .

22. 1. Org . Vill .-Damua

2. New Vill .-Joona Dhana

P.H.No.-15 .

23. 1. Org . Vill .-Dhamaniya

2. New Vill . Sitta Dhana

P.H.No.- 16 .

24. 1. Org . Vill .-Paijanwada

2. New Vill . Kondra Dhana

P.H.No.-19 .

District : Chhindwara Tahsil : Chhindwara

Superintendent of Land 25. 1. Org. Vill . Lahagadua

Records (Regular) , 2. New Vill . Choukhada

District-Chhindwara.

Dhana

P.H.No.-23 .

1. Org . Vill . Raja Khoh

26.

2. New Vill . Raja Khoh Dhana

P.H.No.-37.

District : Chhindwara Tahsil : Bichhua

Superintendent of Land 27. 1. Org . Vill . Doodh Gaon

Tola Records (Regular) , 2. New Vill . Chhendiya

District-Chhindwara .

P.H.No. 48 .

District : Chhindwara Tahsil : Amarwada

Superintendent of Land 28. 1. Org . Vill.-Pounari

2. New Vill .- Neem Dhana Records (Regular) , District-Chhindwara .

P.H.No.-05 .

29. 1. Org . Vill .-Dhodakuhee

2. New Vill .-Bhudkum Dhana

P.H.No.-09 .

30. 1. Org . Vill .- Sejwada Khurd

2. New Vill .-Aamakol

P.H.No.- 13 .

31. 1. Org . Vill.-Rajola

2. New Vill . Rajan Gaon

P.H.No.-33 .

32. 1. Org . Vill .-Manegaon

2. New Vill .-Nandiya

P.H.No. 40 .

33. 1. Org . Vill .-Bandra

2. New Vill .-Bandra Dhana

P.H.No. 41 .

34. 1. Org . Vill .-Borimal

2. New Vill .-Batutola

P.H.No.-53.

35. 1. Org . Vill .- Barahheera Mal

2. New Vill .-Barah Dhana

P.H.No.-59 .

36. 1. Org . Vill .-Binekee

2. New Vill .- Binekee Dhana

P.H.No.-68 .

(2)

(3)

(1)

District : Chhindwara Tahsil : Harrai

37. 1. Org. Vill .-Chikhla Superintendent of Land Records ( Regular) , District- Chhindwara .

2. New Vill . Chakarpath P.H.No.-36 .

38. 1. Org . Vill . Sukhapura

2. New Vill .-Pati

P.H.No. 46 .

39. 1. Org . Vill .-Kachnara

2. New Vill .-Lendia Tola P.H.No.-54 .

40. 1. Org. Vill . Sejwada Kala

2. New Vill .-Hirrakol

P.H.No.-63 .

41. 1. Org . Vill .- Soorla

2. New Vill .-Pipardhana P.H.No.-67 .

District : Chhindwara Tahsil : Junnardev

Superintendent of Land 42. 1. Org . Vill . Beechbehari

2. New Vill .-Jhalmaou Records (Regular) ,

District-Chhindwara .

P.H.No.-08 .

43. 1. Org . Vill .-Bhardagadh

2. New Vill .-Belnidhana P.H.No.-16.

44. 1. Org . Vill .-Hirdagadh

2. New Vill .-Mehadaveer

P.H.No. 33 .

45. 1. Org . Vill .- Telivat

2. New Vill .-Tarakdhana P.H.No.-36.

46. 1. Org . Vill.-Mali

2. New Vill .-Siradhana

P.H.No. 41 .

47. 1. Org . Vill. Khamra Kala

2. New Vill .-Dhalapathar P.H.No.-46 .

48. 1. Org . Vill .-Keolari

2. New Vill .-Bichhua P.H.No. 49 .

49. 1. Org . Vill .-Aakiya

2. New Vill .-Dhobighat P.H.No. 72 .

District : Chhindwara Tahsil : Mohkhed

Superintendent of Land 50. 1. Org . Vill .-Mujavar Mal

Records (Regular ) , 2. New Vill .-Jayadei Dhana

District-Chhindwara .

3. New Vill .- Bhudkum

4. New Vill.-Char Dhana

P.H.No.-05 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

2314

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-39-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-

अनुसूची

जिला : पन्ना तहसील : पन्ना

अधिकार अभिलेख तैयार क्र.

ग्राम का नाम एवं

प.ह.नं.

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(1)

(2)

अधीक्षक , भू- अभिलेख, 1. 1. मूल ग्राम- इटवांकला

2. नवीन ग्राम- डोभा (नियमित)

जिला पन्ना.

3. नवीन ग्राम- मडैयन

प.ह.नं. 04.

2. 1. मूल ग्राम- तिलगवां

2. नवीन ग्राम- कटरा

प.ह.नं. 25.

1. मूल ग्राम-अहिरगवां

3.

2. नवीन ग्राम- अहिरगवां कैम्प प.ह.नं. 29.

जिला : पन्ना तहसील : शाहनगर

4.

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 1. मूल ग्राम- शाहनगर

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- धरमपुरा

प.ह.नं. 25.

जिला पन्ना.

1. मूल ग्राम- लमतरा

5.

2. नवीन ग्राम- झिन्ना

प.ह.नं. 18.

6. 1. मूल ग्राम-लुधगवां

2. नवीन ग्राम- कारी पतेरी

प.ह.नं. 28.

(2)

(3)

(1)

जिला : पन्ना तहसील : पवई

7.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 1. मूल ग्राम- सिमरा खुर्द

(नियमित)

2. नवीन ग्राम-टिकुरी

प.ह.नं. 33.

जिला पन्ना.

8. 1 . मूल ग्राम- खम्हरिया

2. नवीन ग्राम- महेड़ा

प.ह.नं. 40.

9. 1 . मूल ग्राम- खरमोरा

2. नवीन ग्राम- चहली प.ह.नं. 54.

मूल ग्राम- महोड़

10. 1 .

2. नवीन ग्राम- महोड़कला

प.ह.नं. 36.

जिला : पन्ना तहसील : देवेन्द्रनगर

मूल ग्राम- सिलगी अधीक्षक, भू- अभिलेख, 11. 1.

नवीन ग्राम- ककरहा

2.

(नियमित)

जिला पन्ना.

प.ह.नं. 33.

मूल ग्राम- जिगदहा

12. 1:

2. नवीन ग्राम- जिगदही प.ह.नं. 27.

13. 1. मूल ग्राम- जमुनहाईकलां

2. नवीन ग्राम- बरचुवा प.ह.नं. 01 .

14. 1 . मूल ग्राम- राजापुर

नवीन ग्राम- दौवन टोला

2.

प.ह.नं. 20.

मूल ग्राम- भिलसांय

15. 1.

2. नवीन ग्राम- मझगवां प.ह.नं. 25.

जिला : पन्ना तहसील : गुनौर

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 16. 1. मूल ग्राम- कचनारा

( नियमित )

2. नवीन ग्राम- जोधनटोला

जिला पन्ना.

प.ह.नं. 29 .

भाग 1 ]

2315

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(3) (2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, मूल ग्राम- धरवारा

17. 1.

(नियमित)

नवीन ग्राम- भगेपुर

2.

जिला पन्ना.

प.ह.नं. 53.

मूल ग्राम-घाटसिमरिया

18. 1.

2. नवीन ग्राम- तालगांव

प.ह.नं. 22.

मूल ग्राम- विल्हा

19. 1.

2. नवीन ग्राम- हनुमतपुरा

प.ह.नं. 13.

20. 1. मूल ग्राम- बंधौरा

2. नवीन ग्राम- पथरहा

प.ह.नं. 30.

21. 1. मूल ग्राम-बिलघाड़ी

2. नवीन ग्राम- लखनपुर

3. नवीन ग्राम- नौराही

प.ह.नं. 07

मूल ग्राम- मुडवारी

22. 1.

2. नवीन ग्राम- जयपाल नगर

3. नवीन ग्राम- मोटे की मडैयन

4. नवीन ग्राम- गोहद की मडैयन

5. नवीन ग्राम- गर्रा

प.ह.नं. 27.

मूल ग्राम- तिदुनहाई

23. 1.

2. नवीन ग्राम- साहूपुरा

प.ह.नं. 39

24. 1. मूल ग्राम-राजापुर

2. नवीन ग्राम- भवानीपुर

प.ह.नं. 40.

25. 1. मूल ग्राम-खरौनी

2. नवीन ग्राम- खरौनी पुरवा

प.ह.नं. 43

26. 1. मूल ग्राम-जिगनी

2. नवीन ग्राम- ब्ल्दूपुरवा

प.ह.नं. 42.

27. 1. मूल ग्राम- उदयपुर

2. नवीन ग्राम- ढगरी

प.ह.नं. 29 .

28. 1. मूल ग्राम- सहपुरा

2. नवीन ग्राम- गुरदीन पुरवा

प.ह.नं. 36 .

(2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, मूल ग्राम- बरकोला

29. 1 .

नवीन ग्राम- रामपुर खोड़ा ( नियमित )

2.

प.ह.नं. 28.

जिला पन्ना.

30. 1. मूल ग्राम- मोहाना

2. नवीन ग्राम- निम्हा

प.ह.नं. 14.

जिला : पन्ना तहसील : अमानगंज

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 31. 1. मूल ग्राम- जसवंतपुरा

2. नवीन ग्राम- तिघरा (नियमित)

जिला पन्ना.

प.ह.नं. 21 .

32. 1. मूल ग्राम-तारा

2. नवीन ग्राम- शंकरपुरा

प.ह.नं. 24.

33. 1 . मूल ग्राम-रैगुवां

2. नवीन ग्राम- भोईपुरा

प.ह.नं. 05.

34. 1. मूल ग्राम- कोट

2. नवीन ग्राम- विल्हाई

प.ह.नं. 46.

35. 1. मूल ग्राम- सिरी

2. नवीन ग्राम- चाका

प.ह.नं. 18 .

36. 1 . मूल ग्राम- बम्हौरी

2. नवीन ग्राम- मड़ैयन

प.ह.नं. 39.

37. 1. मूल ग्राम- टौराह

2. नवीन ग्राम- पुरवा प.ह.नं. 33 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-39-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-39-2013- सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

2316

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-39-2013- Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Panna Tahsil : Panna

Designation of the Officer S. No. Name of original village

authorized to prepare record of rights (3)

(1)

(2)

1. 1. Org . Vill .-Itwankala Superintendent of Land 2. New Vill . Dobhi

Records (Regular) ,

District-Panna .

3. New Vill .-Madiyan

P.H.No.-04 .

2. 1. Org . Vill . Tilgawa

2. New Vill .-Katra

P.H.No.-25 .

3. 1. Org . Vill .-Ahirgawan

2. New Vill .-Ahirgawan Camp

P.H.No.-29 .

District : Panna Tahsil : Shahnagar

4. 1. Org . Vill . Shahnagar Superintendent of Land 2. New Vill .-Dharampura Records ( Regular) ,

District-Panna .

P.H.No.-25 .

5. 1. Org . Vill .- Lamtra

2. New Vill .-Jhinna P.H.No.-28 .

6. 1. Org. Vill .-Ludhgawa

2. New Vill .- Kari Pateri

P.H.No.-28 .

District : Panna Tahsil : Pavai

7. 1. Org . Vill . Simra Khurd Superintendent of Land 2. New Vill .-Tikuri

Records (Regular) ,

District Panna .

P.H.No.-33 .

8. 1. Org . Vill .-Khamhariya

2. New Vill .-Maheda

P.H.No.-40 .

9. 1. Org . Vill .-Kharmora

2. New Vill .-Chahli

P.H.No.-54 .

10. 1. Org. Vill .-Mahod

2. New Vill .-Mahodkala

P.H.No.-36 .

(2)

(3)

(1)

District : Panna Tahsil : Devendranagar

11. 1. Org . Vill .-Silgee

2. New Vill .-Kakarha P.H.No.-33 .

Superintendent of Land Records ( Regular) , District- Panna .

12. 1. Org . Vill .-Jigdaha

2. New Vill . Jigdahi P.H.No.-27 .

13. 1. Org . Vill .- Jamunahaikala

2. New Vill . Barchua P.H.No.-01 .

14. 1. Org . Vill .-Rajapur

2. New Vill .-Dauvan Tola

P.H.No.-20 .

15. 1. Org . Vill .-Bhilsai

2. New Vill . Majhgawan P.H.No.-25 .

Tahsil : Gunnaur

District : Panna 16. 1. Org . Vill .-Kachnara Superintendent of Land

Records ( Regular) , District-Panna .

2. New Vill . Jodhantola P.H.No.-29 .

17. 1. Org . Vill .-Dharwara

2. New Vill . Bhagepura P.H.No.-53 .

18. 1. Org . Vill .-Ghatsimariya

2. New Vill. Tallgaon P.H.No.-22 .

19. 1. Org . Vill . Vilha

2. New Vill . Hanumatpura P.H.No.-13 .

20. 1. Org . Vill .-Bandhaura

2. New Vill .- Pathraha P.H.No.-30 .

21. 1. Org . Vill .-Bilghadi

2. New Vill . Lakhanpur

3. New Vill .- Naurahi P.H.No.-07 .

22. 1. Org . Vill .-Mudwari

2. New Vill . Jaipal Nagar

3. New Vill . Mote Ki Madiyan

4. New Vill . Gohad Ki Madiyan

5. New Vill .- Garra

P.H.No.-27 .

23. 1. Org . Vill .- Tidunhai

2. New Vill . Sahupura P.H.No.-39 .

भाग 1 ]

2317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

District : Panna Tahsil : Ajaygarh

Superintendent of Land 24. 1. Org. Vill .- Rajapur

2. New Vill .-Bhavanipur Records ( Regular) , District-Panna .

P.H.No. 40 .

25. 1. Org . Vill.-Kharauni

2. New Vill .- Kharauni Purva

P.H.No.-43 .

26. 1. Org . Vill .-Jigni

2. New Vill . Baldupurwa

P.H.No. 42 .

27. 1. Org . Vill .-Udaipur

2. New Vill .-Dhagri

P.H.No.-29 .

28. 1. Org . Vill .-Shahpura

2. New Vill . Gurdeenpurva

P.H.No.-36 .

29. 1. Org . Vill .-Barkola

2. New Vill . Rampur Khoda

P.H.No.-28 .

30. 1. Org . Vill .-Muhana

2. New Vill .-Nimha

P.H.No.-14.

District : Panna Tahsil : Amanganj

31. 1. Org . Vill . Jaswantpura Superintendent of Land 2. New Vill . Tigra

Records ( Regular ) , District-Panna .

P.H.No.-21 .

32. 1. Org . Vill .- Tara

2. New Vill . Shankarpura

P.H.No.-24

33. 1. Org . Vill .-Raiguwa

2. New Vill .-Bhoipura

P.H.No.-05 .

34. 1. Org . Vill .-Koat

2. New Vill .-Bilhai

P.H.No. 46 .

35. 1. Org . Vill .-Siri

2. New Vill .-Chaka

P.H.No.- 18 .

36. 1. Org . Vill .-Bamhori

2. New Vill .-Madiyan

P.H.No.-39 .

37. 1. Org . Vill .- Taurah

2. New Vill .-Purva

P.H.No.-33 .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA, Addl . Secy .

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-40-2013 - सात - 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

जिला : धार तहसील : बदनावर

अधिकार अभिलेख तैयार क्र.

ग्राम का नाम एवं

प.ह.नं.

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3) (1)

(2)

अधीक्षक, भू- अभिलेख 1. 1 . मूल ग्राम- बोरदी

2. नवीन ग्राम- हांडिया (नियमित ) , जिला धार.

कुंडिया.

प.ह.नं. 2.

2. 1. मूल ग्राम- बदनावर

2. नवीन ग्राम- भेरूपाड़ा

3. नवीन ग्राम- शंभूपाड़ा

प.ह.नं. 28.

3. 1. मूल ग्राम- रेशमगारा

2. नवीन ग्राम-गोर्धनपुरा

प.ह.नं. 49

4. 1. मूल ग्राम- नागझिरी

2. नवीन ग्राम- नेवरीपाड़ा

प.ह.नं. 50.

5. 1. मूल ग्राम- शेरगढ़

2. नवीन ग्राम- माधवगढ़

प.ह.नं. 52.

5. 1. मूल ग्राम- कड़ोदकला

2. नवीन ग्राम- साहबनगर

प.ह.नं. 61.

7. 1. मूल ग्राम- चिराखान

2. नवीन ग्राम- मानपुरा

प.ह.नं. 54.

जिला : धार

तहसील : धरमपुरी

अधीक्षक, भू- अभिलेख 8. 1. मूल ग्राम-तारापुर

( नियमित ) , जिला धार.

2. नवीन ग्राम- गवल्यावाड़ी

3. नवीन ग्राम-कालीकिराय

प.ह.नं. 3.

[ भाग 1 2318

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(2)

(3)

(1)

(1)

अधीक्षक, भू-अभिलेख

23. 1. मूल ग्राम-रिंगनोद

अधीक्षक, भू- अभिलेख

9. 1. मूल ग्राम- उमरिया

(नियमित ) , जिला धार.

2. नवीन ग्राम- रतनपुरा

( नियमित ) , जिला धार.

2. नवीन ग्राम- निगुड़ियापुरा

3. नवीन ग्राम-उण्डेल

प.ह.नं. 5.

प.ह.नं. 53.

10. 1. मूल ग्राम- मेहगांव

24. 1. मूल ग्राम-जौलाना

2. नवीन ग्राम- बैंकपुरा

प.ह.नं. 28.

2. नवीन ग्राम- रघुनाथपुरा

3. नवीन ग्राम- नहारपुरा

11. 1. मूल ग्राम- वगवान्या

प.ह.नं. 23.

2. नवीन ग्राम- बंजारीपुरा

25. 1. मूल ग्राम- बोड़िया

3. नवीन ग्राम- गाड़ियादग्गड़

प.ह.नं. 6 .

2. नवीन ग्राम- मसारपाड़ा

प.ह.नं. 21 .

12. 1. मूल ग्राम-ढापला

26. 1. मूल ग्राम- देदला

2. नवीन ग्राम- बंजारापुरा

प.ह.नं. 16.

2. नवीन ग्राम-फुलकीपाड़ा

3. नवीन ग्राम- कुलड़ीपाड़ा

13. 1. मूल ग्राम- सिरसोदिया

प.ह.नं. 24.

2. नवीन ग्राम- लालबाग

प.ह.नं. 14.

27. 1. मूल ग्राम- गुमानपुरा

2. नवीन ग्राम-ढाकणवारी

14. 1. मूल ग्राम- बलवारी

प.ह.नं. 46.

2. नवीन ग्राम- खोखरिया

प.ह.नं. 22 .

28. 1. मूल ग्राम - रूणी

2. नवीन ग्राम-विड़पाड़ा

15. 1. मूल ग्राम- डहीवर

प.ह.नं. 7.

2. नवीन ग्राम- मांगबयड़ा

प.ह.नं. 23 .

1. मूलं ग्राम- सलवा

29. 2. नवीन ग्राम- खाकरियाघाट

जिला : धार

तहसील : मनावर

प.ह.नं. 11 .

1. मूल ग्राम-खंडलाई अधीक्षक, भू-अभिलेख

16.

30. 1. मूल ग्राम- वरमण्डल

( नियमित ) , जिला धार .

2. नवीन ग्रांम- रावतपुरा

2. नवीन ग्राम- नहारखोदरा

प.ह.नं. 7.

प.ह.नं. 17.

17. 1. मूल ग्राम- लुन्हेरा

31. मूल ग्राम- लाबरिया

2. नवीन ग्राम- जुलवानिया

2. नवीन ग्राम- बोरदीकलां

प.ह.नं. 6.

प.ह.नं. 12.

18. 1. मूल ग्राम- कालीबाबड़ी

2. नवीन ग्राम- जामनझीरी

32. 1. मूल ग्राम-चालनी

प.ह.नं. 95.

2. नवीन ग्राम- सुनेड़ी

प.ह.नं. 92.

जिला : धार

तहसील : सरदारपुर

33. 1. मूल ग्राम- सल्तानपुरा

अधीक्षक, भू- अभिलेख

19. 1. मूल ग्राम- महापुरा

2. नवीन ग्राम- सेमलीपुरा

(नियमित ) , जिला धार.

2. नवीन ग्राम- पानपुरा

प.ह.नं. 96.

प.ह.नं. 28.

20. 1. मूल ग्राम- टीमायची

जिला : धार

तहसील : डही

2. नवीन ग्राम- कुमाररुण्डी

अधीक्षक, भू- अभिलेख

34. 1. मूल ग्राम- धरमराय

3. नवीन ग्राम- वीड़पाड़ा

( नियमित ) , जिला धार.

प.ह.नं. 26.

2. नवीन ग्राम- धरमरायकुंआ

प.ह.नं. 43.

21. 1. मूल ग्राम - हनुमत्या पदमपुरा

2. नवीन ग्राम- हनुमत्या मोंगजीपाड़ा

जिला : धार

तहसील : कुक्षी

प.ह.नं. 65.

अधीक्षक, भू- अभिलेख

35. 1. मूल ग्राम- आली

22. 1. मूल ग्राम- लेड़गांव

(नियमित ) , जिला धार.

2. नवीन ग्राम- सुस्तीपुरा

2. नवीन ग्राम- दौलतपुरा

प.ह.नं. 70.

प.ह.नं. 72 .

भाग 1 ]

2319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(1)

36.

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) , जिला धार.

1. मूल ग्राम- कापसी 2. नवीन ग्राम- चिलवा प.ह.नं. 77.

37. 1. मूल ग्राम- भवरिया 2. नवीन ग्राम- हेलादड प.ह.नं. 107.

38. 1. मूल ग्राम-लोणी 2. नवीन ग्राम- चोरवावड़ी प.ह.नं. 89.

39. 1. मूल ग्राम- सुलगांव 2. नवीन ग्राम-जयनगर प.ह.नं. 98.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-40-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-40-2013 - सात-6 , दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 26th June 2013

F. No. 15-40-2013- Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of :-

SCHEDULE

District : Dhar Tahsil : Badnawar

S. No. Name of original Village

Designation of the Officer authorized to prepare record ofrights

(3)

(2)

(1)

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Dhar.

1. 1. Org . Vill .-Bordi 2. New Vill . Handiya Kundiya. P.H.No.-2.

(2)

(3)

(1)

1. Org . Vill .-Badnawar Superintendent of Land

Records (permanent ) ,

District-Dhar .

2. 2. New Vill . Bherupada 3. New Vill. Shambhupada P.H.No.-28 .

3. 1. Org . Vill .- Reshamgara 2. New Vill . Gordhanpura P.H.No. 49 .

4. 1. Org. Vill . Nagjhiri 2. New Vill .-Nevruipada P.H.No.-50 .

5. 1. Org . Vill . Shergar 2. New Vill . Madhavgar P.H.No.-52 .

6. 1. Org. Vill .-Kadodkala 2. New Vill . Sahabnagar P.H.No.-61 .

7. 1. Org . Vill .- Chirakhan 2. New Vill . Manpura P.H.No.-54.

District : Dhar Tahsil : Dharampuri

8. 1. Org . Vill .- Tarapur Superintendent of Land 2. New Vill . Gavliyavadi Records (permanent) ,

District-Dhar.

3. New Vill .-Kalikirai

P.H.No.-3 .

9. 1. Org . Vill .-Umariya 2. New Vill .- Nirgudiyapura P.H.No.-05 .

10. 1. Org . Vill .-Mehgaon 2. New Vill. Bankpura P.H.No.-28 .

11. 1. Org. Vill . Bagwaniya 2. New Vill . Banjaripura 3. New Vill . Gadryadagad P.H.No.-6 .

12. 1. Org . Vill .- Dhapla 2. New Vill . Banjarapura P.H.No.- 16 .

13. 1. Org . Vill . Sirsodiya 2. New Vill .-Lalbag P.H.No.-14 .

14. 1. Org . Vill . Balwari 2. New Vill.-Khokhriya P.H.No.-22 .

2320

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(2

(3)

(1)

15. 1. Org . Vill .-Dahiver

2. New Vill . Mangbaida

Superintendent of Land District-Dhar. Records ( permanent) , P.H.No.-23 .

District : Dhar Tahsil : Manawar

16. 1. Org . Vill .-Khandlai

2. New Vill . Ravatpura

P.H.No.-07 .

Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Dhar .

17. 1. Org . Vill .-Lunhera

2. New Vill . Julvaniya P.H.No.-06 .

18. 1. Org . Vill .-Kalibawadi

2. New Vill . Jamanjhiri P.H.No.-95 .

District : Dhar Tahsil : Sardarpur

Superintendent of Land 19. 1. Org . Vill .-Mahapura

2. New Vill .-Panpura

P.H.No.-28 .

Records (permanent) , District- Dhar .

20. 1.. Org . Vill.-Timaychi

2. New Vill . Kumar Rundi

3. New Vill . Beedpada

P.H.No.-26 .

21. 1. Org . Vill . Hamumantiya Padampura

2. New Vill . Hanumantiya Moglipada

P.H.No.-65 .

22. 1. Org . Vill .-Ledgaon

2. New Vill . Doulatpura

P.H.No.-72 .

23. 1. Org . Vill .-Ringnoad

2. New Vill .-Ratanpura

3. New Vill .-Undel

P.H.No.-53 .

24. 1. Org. Vill .-Jolana

2. New Vill . Raghunathpura

3. New Vill . Naharpura

P.H.No.-23 .

25. 1. Org . Vill .-Bodiya

2. New Vill . Masarpada

P.H.No.-21 .

26. 1. Org . Vill .-Dedla

2. New Vill . Fulkipada

3. New Vill . Kuldipada

P.H.No.-24 .

(2)

(3)

(1)

27. 1. Org . Vill .-Gumanpura

2. New Vill .-Dhakanvari P.H.No. 46.

28. 1. Org. Vill .-Runi 2. New Vill . Bedpada P.H.No.-07 .

29. 1. Org. Vill .-Salwa

2. New Vill .- Khakriyaghat P.H.No.-11 .

30. 1. Org . Vill .-Barmandal

2. New Vill.-Naharkhodra P.H.No.- 17 .

31. 1. Org . Vill .-Labriya

2. New Vill .-Bordikala P.H.No.- 12 .

32. 1. Org . Vill .-Chaini

2. New Vill . Sunedi P.H.No.-92 .

33. 1. Org. Vill .-Sultanpura

2. New Vill .-Semlipura P.H.No.-96 .

District : Dhar Tahsil : Dahee

34. 1. Org. Vill .-Dharamrai Superintendent of Land Records ( permanent) , District-Dhar .

2. New Vill .-Dharamrai Kuan. P.H.No.-43 .

District : Dhar Tahsil : Kukshee

35. 1. Org . Vill .-Aali

Superintendent of Land Records (permanent) , District-Dhar.

2. New Vill . Sustipura P.H.No.- 70 .

36. 1. Org . Vill .- Kapsi 2. New Vill .- Chilwa P.H.No. 77 .

37. 1. Org . Vill .-Bhavriya

2. New Vill.-Heladad P.H.No.- 107 .

38. 1. Org. Vill .-Loni

2. New Vill .-Chorbawadi P.H.No.-89 .

भाग 1 ]

2321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

39. 1. Org . Vill . Sulgaon

2. New Vill .-Jaynagar

P.H.No.-98 .

Superintendent of Land Records ( permanent ) , District-Dhar .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

एफ क्र. 15-07-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

तहसील : आरोन

जिला : गुना क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2)

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (1)

1. 1. मूल ग्राम- कस्वा मंडी अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

2. नवीन ग्राम- जामुन टांडा प.ह.नं. 48 .

जिला गुना.

1. मूल ग्राम- झाझौन

2.

2. नवीन ग्राम- तमेडी

प.ह.नं. 15.

1. मूल ग्राम- रूसिया

3.

2. नवीन ग्राम- तिन्दारी प.ह.नं. 05 .

मूल ग्राम- कुदौली

4. 1 .

2. नवीन ग्राम- परासरी प.ह.नं. 42.

तहसील : राघोगढ़

जिला : गुना

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 5. 1. मूल ग्राम- धरनावदा

(नियमित)

2. नवीन ग्राम- लक्ष्मणपुरा प.ह.नं. 3.

जिला गुना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. एफ 15-07-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-07-2013 - सात-6 , दिनांक 27 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th June 2013

F. No. 15-07-2013-Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of :-

SCHEDULE

District : Guna Tahsil : Aron

S. No. Name of original village

(2)

(1)

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

1. 1. Org . Vill . Kaswamandi Superintendent of 2. New Vill . Jamun Tanda P.H.No. 48 .

Land Records (Regular) ,

District-Guna .

2. 1. Org . Vill .-Jhajon

2. New Vill .-Tamedi P.H.No.- 15 .

3. 1. Org . Vill .-Rusiya 2. New Vill . Thindari P.H.No.-05 .

4. 1. Org . Vill .-Kundoli 2. New Vill .-Parasari P.H.No. 42 .

District : Guna Tahsil : Raghogarh

5. 1. Org . Vill . Dharnawada Superintendent of 2. New Vill . Laxmanpura P.H.No.-03 .

Land Records (Regular) , District-Guna .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA, Addl . Secy.

2322

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

भोपाल , दिनांक 27 जून 2013

एफ क्र. 15-28-2013 - सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावें:-

अनुसूची

जिला : छतरपुर तहसील : छतरपुर

क्र. ग्राम का नाम एवं

प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 01. 01. मूल ग्राम-नंदगांयकला

( नियमित ) जिला छतरपुर.

02. नवीन ग्राम- लक्ष्मनपुरा

प.ह.नं. 07.

02. 01. मूल ग्राम- टुडर

02. नवीन ग्राम- श्यामाझोर प.ह.नं. 11 .

03. 01. मूल ग्राम- महेबा

02. नवीन ग्राम- तोरना

प.ह.नं. 13.

04. 01. मूल ग्राम- पनौठा

02. नवीन ग्राम- वाजनापुरवा

प.ह.नं. 26.

05. 01. मूल ग्राम-गहरवार

02. नवीन ग्राम-रामनगर

प.ह.नं. 27.

06. 01. मूल ग्राम- पहाड़गांव

02. नवीन ग्राम- पचलोरन पुरवा

प.ह.नं. 28 .

07. 01. मूल ग्राम-कांटी

02. नवीन ग्राम- रामनगर प.ह.नं. 64.

08. 01. मूल ग्राम-करारागंज

02. नवीन ग्राम- गंज

प.ह.नं. 16.

(3) (2)

(1)

09. 01. मूल ग्राम-अलीपुरा

02. नवीन ग्राम- धरमपुरा

प.ह.नं. 18.

अधीक्षक, भू- अभिलेख , ( नियमित ) जिला छतरपुर.

10. 01. मूल ग्राम-सहानिया

02. नवीन ग्राम- माधवपुर

प.ह.नं. 35.

11. 01. मूल ग्राम- सिगरावनखुर्द

02. नवीन ग्राम- ददरी

प.ह.नं. 38.

12. 01. मूल ग्राम-लुगासी

02. नवीन ग्राम- भैरोगंज प.ह.नं. 45.

तहसील : राजनगर

जिलाः छतरपुर 13. 01. मूल ग्राम -डुमरा

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) 02. नवीन ग्राम- रानीपुरा प.ह.नं. 01 .

जिला छतरपुर.

14. 01. मूल ग्राम- ललपुर

02. नवीन ग्राम- चितौरापुरवा प.ह.नं. 13 .

15. 01. मूल ग्राम- दलपतपुरा

02. नवीन ग्राम- गुनापुरवा प.ह.नं. 16.

16. 01. मूल ग्राम-पिपट

02. नवीन ग्राम- रखेलपुरवा

प.ह.नं. 20.

17. 01. मूल ग्राम- सिंगरो

02. नवीन ग्राम- बराई प.ह.नं. 27.

18. 01. मूल ग्राम-कदौहा

02. नवीन ग्राम- रिछाई

प.ह.नं. 44.

19. 01. मूल ग्राम-कुटिया

02. नवीन ग्राम- टपरियन

प.ह.नं. 47.

20. 01. मूल ग्राम- भुसौर

02. नवीन ग्राम- मझौटा प.ह.नं. 55.

भाग 1 ]

2323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(1)

(3)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 21. 01. मूल ग्राम- झमटुली

(नियमित)

02. नवीन ग्राम- श्यामरा प.ह.नं. 56.

*जिला छतरपुर.

22. 01. मूल ग्राम-टिकुरी

02. नवीन ग्राम- कोंदरपुरा

03. नवीन ग्राम- गड़पुरा

प.ह.नं. 67.

23. 01. मूल ग्राम- चंद्रनगर

02. नवीन ग्राम-चुरारन प.ह.नं. 78 .

तहसील : गौरिहार

जिलाः छतरपुर 24. 01. मूल ग्राम-जैबरन अधीक्षक, भू-अभिलेख,

(नियमित )

02. नवीन ग्राम- संतोषपुरवा

प.ह.नं. 31 .

जिला छतरपुर .

25. 01. मूल ग्राम- गहवरा

02. नवीन ग्राम- हिनौती

प.ह.नं. 34.

26. 01. मूल ग्राम- पहरा

02. नवीन ग्राम- रावपुर

प.ह.नं. 38.

27. 01. मूल ग्राम- पड़वार

02. नवीन ग्राम- परिसितपुर

प.ह.नं. 41 .

28. 01. मूल ग्राम-निधौली

02. नवीन ग्राम- उर्दीपुरवा

प.ह.नं. 43.

29. 01. मूल ग्राम- सीलप

02. नवीन ग्राम- देवपुरवा

प.ह.नं. 44.

30. 01. मूल ग्राम- ठकुरी

02. नवीन ग्राम बेनीपुर

03. नवीन ग्राम- बड़नपुर

प.ह.नं. 45.

तहसील : बडामल्हरा

जिलाः छतरपुर 31. 01. मूल ग्राम-मौर्रा

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 02. नवीन ग्राम- बंधियन (नियमित) प.ह.नं. 04.

जिला छतरपुर .

(2)

(1)

(3)

32. 01. मूल ग्राम- बंधा अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित)

02. नवीन ग्राम- पिपरा प.ह.नं. 06. जिला छतरपुर.

33. 01. मूल ग्राम- बरेठी

02. नवीन ग्राम-चपकन प.ह.नं. 19.

34. 01. मूल ग्राम-फुटवारी

02. नवीन ग्राम- सुकरयाल प.ह.नं. 21 .

35. 01. मूल ग्राम- मनकारी

02. नवीन ग्राम-चैनपुरा प.ह.नं. 27.

36. 1. मूल ग्राम- अनगौर

2. नवीन ग्राम- बक्शी का पुरवा,

प.ह.नं. 7 .

37. 1. मूल ग्राम- रगौली

2. नवीन ग्राम- मोटे का पुरवा

प.ह.नं. 27

तहसील : चंदला

जिला : छतरपुर 38. 1. मूल ग्राम- बछौन अधीक्षक, भू- अभिलेख ,

(नियमित ) जिला छतरपुर 2. नवीन ग्राम- गड़रपुर

प.ह.नं. 37.

जिला : छतरपुर तहसील : घुवारा

39. 1. मूल ग्राम- बछरावनी अधीक्षक, भू- अभिलेख,

(नियमित ) जिला छतरपुर 2. नवीन ग्राम- पुतरीखेरा प.ह.नं. 01

40. 1. मूल ग्राम- रामटोरिया

2. नवीन ग्राम- गुन्जौरा

प.ह.नं. 13 .

41. 1. मूल ग्राम- बमनौराकला

2. नवीन ग्राम- बहादुरपुर

प.ह.नं. 15.

42. 1. मूल ग्राम- भेल्दा

2. नवीन ग्राम- अगरोठा प.ह.नं. 18 .

2324

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(1)

43. 1. मूल ग्राम- भोयरा

2. नवीन ग्राम- नयाखेरा

अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) जिला छतरपुर प.ह.नं. 21.

44. मूल ग्राम- सफनपट्टी 2. नवीन ग्राम- बदेलनखेरा प.ह.नं. 30.

जिला : छतरपुर तहसील: महाराजपुर

45. 1. मूल ग्राम -ऊजरा

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित ) जिला छतरपुर 2. नवीन ग्राम- पृथ्वीपुर

प.ह.नं. 01 .

46. 1. मूल ग्राम- कुर्राहा

2. नवीन ग्राम- गनेशपुरा बड़ा

नवीन ग्राम-शिवपुरा.

प.ह.नं. 02.

1. मूल ग्राम - बेदार

47.

2. नवीन ग्राम- मझगवां

3. नवीन ग्राम-कनेरा

प.ह.नं. 10.

48 . 1. मूल ग्राम- फुलारी

2. नवीन ग्राम- मडा का पुरवा

प.ह.नं. 28

49. 1. मूल ग्राम- मटौंधा बेसन

2. नवीन ग्राम- दीवान जू का पुरवा

प.ह.नं. 32.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 जून 2013

पृ. क्र. एफ 15-28-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-28-2013- सात-6, दिनांक 27 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 27th June 2013

No. 15-28-2013 - Seven - 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of: -

SCHEDULE

District : Chhatarpur Tahsil : Chhatarpur

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(3)

(2)

(1)

1. 01. Org . Vill.-Nandgayankala 02. New Vill . Laxmanpura P.H.No.-07.

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Chhatarpur 2. 01. Org . Vill . Tudar

02. New Vill .-Shyamjhor P.H.No.-11 .

3. 01. Org . Vill .-Maheba

02. New Vill . Torana P.H.No.- 13 .

4. 01. Org . Vill .-Panoutha 02. New Vill .- Bajnapurwa P.H.No.-26 .

5. 01. Org . Vill .-Gaharwar 02. New Vill .-Ramnagar P.H.No.-27 .

6. 01. Org . Vill .- Pahargaun

02. New Vill .- Pachloranpurwa P.H.No.-28 .

7. 01. Org . Vill.-Kanti 02. New Vill .-Ramnagar P.H.No.-64 .

8. 01. Org . Vill .-Kararaganj 02. New Vill .-Ganj P.H.No.-16.

9. 01. Org . Vill .- Alipura 02. New Vill .-Dharampura P.H.No.- 18 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

भाग 1 ]

(3)

(1)

10. 01. Org . Vill . Sahania

02. New Vill .-Madhopur

P.H.No.-35 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Chhatarpur 11. 01. Org . Vill. Sigrawankhurd

02. New Vill . Dadari

P.H.No.-38 .

12. 01. Org . Vill . Lugasi

02. New Vill .-Bheroganj

P.H.No. 45 .

2325

(3)

(2)

(1)

21. 01. Org . Vill .-Jhamtili

02. New Vill .-Shyamra P.H.No.-56 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Chhatarpur 22. 01. Org . Vill .-Tikuri

02. New Vill .-Kondarpura

03. New Vill .-Gadarpura

P.H.No.-67 .

23. 01. Org . Vill . Chandranagar

02. New Vill .-Chuaran P.H.No.-78 .

Tahsil : Gourihar

District : Chhatarpur Tahsil : Rajnagar

13. 01. Org . Vill .-Dumara

02. New Vill .-Ranipura

P.H.No.-01 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Chhatarpur 14. 01. Org . Vill .-Lalpur

02. New Vill .- Chitorapurwa

P.H.No.- 13 .

15. 01. Org . Vill .-Dalpatpura

02. New Vill .-Gunarpurwa

P.H.No.- 16 .

16. 01. Org . Vill .-Pipat

02. New Vill .-Rakhelpurwa

P.H.No.-20 .

17. 01. Org . Vill .-Singro

02. New Vill .-Barrai

P.H.No.- 27 .

18. 01. Org . Vill .-Kadonha

02. New Vill .-Rachhai

P.H.No. 44 .

19. 01. Org . Vill .-Kutiya

02. New Vill .- Tapriyan

P.H.No.-47 .

20. 01. Org . Vill .-Bhusour

02. New Vill .-Majhouta

P.H.No.-55 .

District : Chhatarpur 24. 01. Org . Vill .- Jaibaran 02. New Vill . Santoshpurwa P.H.No.-31 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Chhatarpur 25. 01. Org . Vill .-Gahawara

02. New Vill .-Hinouti

P.H.No.-34 .

26. 01. Org . Vill .- Pahara

02. New Vill .-Raopur P.H.No.-38 .

27. 01. Org . Vill .-Padwar

02. New Vill.-Parisitpura P.H.No.-41 .

28. 01. Org . Vill .-Nidhouli

02. New Vill .-Urdipurwa P.H.No. 43.

29. 01. Org . Vill . Seelap

02. New Vill . Devpurwa P.H.No. 44.

30. 01. Org . Vill .-Thakurra

02. New Vill .- Benipur

03. New Vill .-Badanpur

P.H.No.No.-45.45 .

Tahsil : Badamalahara

District : Chhatarpur 31. 01. Org . Vill .-Mourra 02. New Vill .-Bandhiyan P.H.No.-04

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Chhatarpur 2326

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2 )

(1)

32. 01. Org. Vill .-Bandha

02. New Vill .- Pipara

P.H.No.-06 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Chhatarpur 33. 01. Org . Vill .-Barethi

02. New Vill .-Chapakan

P.H.No.-19 .

34. 01. Org . Vill .- Futwari

02. New Vill .- Sukaryal

P.H.No.-21 .

35. 01. Org . Vill .-Mankari

02. New Vill .- Chainpura

P.H.No.-27 .

36. 01. Org . Vill.-Angour

02. New Vill . Baxi ka purwa

P.H.No.-07 .

37. 01. Org . Vill .-Raghuli

02. New Vill .-Mote ka purwa

P.H.No.-27 .

Tahsil : Chandala

District : Chhatarpur 38. 01. Org. Vill .-Bachhoun

02. New Vill . Gadarpura

P.H.No.-37 .

Superintendent of Land Records (Regular), District-Chhatarpur Tahsil : Ghuwara

District : Chhatarpur 39. 01. Org . Vill .-Bachhrawani

02. New Vill .- Putrikhera

P.H.No.-01 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District Chhatarpur 40. 01. Org . Vill . Ramtouriya

02. New Vill .-Gunjoura

P.H.No.- 13 .

41. 01. Org . Vill . Bamnourakala

02. New Vill .-Bahadurpur

P.H.No.-15 .

42. 01. Org . Vill .-Bhelda

02. New Vill .-Agrautha

P.H.No.-18 .

43. 01. Org . Vill .-Bhoyara

02. New Vill .-Nayakhera

P.H.No.-21 .

3)

44. 01. Org . Vill .- Safanpatti

02. New Vill . Badelankhera

P.H.No.-30 .

Superintendent of Land Records (Regular), District-Chhatarpur 45. 01. Org . Vill .-Oojara

02. New Vill .-Prathavipur P.H.No.-01 .

46. 01. Org . Vill .- Kurraha

02. New Vill . Ganeshpura Bada

03. New Vill.-Shivpura

P.H.No.- 10 .

47. 01. Org . Vill .-Bedar

02. New Vill .-Majhgawan

03. New Vill . Kanera

P.H.No.-10 .

48. 01. Org . Vill . Fulari

02. New Vill.-Mada ka purwa P.H.No.-28 .

49. 01. Org . Vill .-Matondhabesan

02. New Vill . Diwanju ka purwa

P.H.No. 32 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 27 जून 2013

एफ क्र. 15-41-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

तहसील : चिचोली

जिला: बैतूल क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (1)

(2)

(3)

अधीक्षक, भू-अभिलेख, 1. 01. मूल ग्राम- झिरियाडोह

(नियमित)

02. नवीन ग्राम- चिट्टपुर

प.ह.नं. 02 .

जिला बैतूल.

2327 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

13. 01. मूल ग्राम- सिवनपाट अधीक्षक, भू- अभिलेख , अधीक्षक, भू-अभिलेख ,

2. 01. मूल ग्राम- चिरापाटला

( नियमित ) 02. नवीन ग्राम- झिरनाबन्नूढाना

02. नवीन ग्राम-निरगुड़ढाना प.ह.नं. 31 .

जिला बैतूल.

प.ह.नं. 08

( नियमित ) जिला बैतूल.

3. 01. मूल ग्राम- चुरनी

14. 01. मूल ग्राम-टिपनापुर

02. नवीन ग्राम- सुकलढाना

प.ह.नं. 09.

02. नवीन ग्राम- खटगड़ढाना प.ह.नं. 33 .

4. 01. मूल ग्राम- पाठाखेड़ा

02. नवीन ग्राम-टाढर

15. 01. मूल ग्राम-कोयलारी

प.ह.नं. 12.

02. नवीन ग्राम- घोडंगाढाना

प.ह.नं. 09.

5. 01. मूल ग्राम-चुनाहजुरी

02. नवीन ग्राम- खापाढाना

16. 01. मूल ग्राम-हिडली

प.ह.नं. 15.

6. 01. मूल ग्राम- उचागोहान

02. नवीन ग्राम- गडराढाना प.ह.नं. 43.

02. नवीन ग्राम- सौतखेड़ा

प.ह.नं. 32.

17. 01. मूल ग्राम- भैंसाघाट

02. नवीन ग्राम- सालईढाना

7. 01. मूल ग्राम- चुडिया

प.ह.नं. 01.

02. नवीन ग्राम- साबाढाना

प.ह.नं. 32.

18. 01. मूल ग्राम- रजोला

8. 01. मूल ग्राम- दुधिया

02. नवीन ग्राम खोदरी प.ह.नं. 01 .

02. नवीन ग्राम- अक्तिखेड़ा

प.ह.नं. 23 .

19. 01. मूल ग्राम- देहगुड़

9. 01. मूल ग्राम-जोगली

02. नवीन ग्राम- नयेगांव प.ह.नं. 04.

02. नवीन ग्राम- मिर्जापुर

प.ह.नं. 33.

20. 01. मूल ग्राम- चौगढ़

02. नवीन ग्राम- लोपईढाना

10. 01. मूल ग्राम- नहरपुर

प.ह.नं. 05.

02. नवीन ग्राम- ईमलीढाना

प.ह.नं. 32.

21. 01. मूल ग्राम- बोथी

तहसील : आठनेर

जिला : बैतूल

02. नवीन ग्राम- कोकाढाना प.ह.नं. 11 .

11. 01. मूल ग्राम- टेमनी

22. 01. मूल ग्राम-अम्बाड़ा

02. नवीन ग्राम- पातदाढाना

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) जिला बैतूल.

प.ह.नं. 13 .

02. नवीन ग्राम- नवीन अम्बाड़ा प.ह.नं. 12.

12. 01. मूल ग्राम- पानबेहरा

23. 01. मूल ग्राम-ऐनखेड़ी

02. नवीन ग्राम- सेंरीढाना

02. नवीन ग्राम- पिपलदरी

प.ह.नं. 44.

प.ह.नं. 16.

[भाग 1 2328

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2013

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

34. 01. मूल ग्राम- इटावा

तहसील : घोड़ा डोंगरी

जिला: बैतूल

02. नवीन ग्राम- स्टेशनढाना

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित ) जिला बैतूल.

प.ह.नं. 54.

24. 01. मूल ग्राम- मलसिवनी अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) जिला बैतूल.

02. नवीन ग्राम- ग्वाड़ीढाना

35. 01. मूल ग्राम- खजरी

प.ह.नं. 32.

02. नवीन ग्राम- गाडरीढाना

प.ह.नं. 59.

तहसील : आमला

जिला: बैतूल

36. 01. मूल ग्राम- विसखान

25. 01. मूल ग्राम- ससाबड़

02. नवीन ग्राम- मोरनढाना

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) जिला बैतूल .

02. नवीन ग्राम- बलढाना प.ह.नं. 67.

प.ह.नं. 08.

37. 01. मूल ग्राम- तरोड़ाबुजुर्ग

26. 01. मूल ग्राम- बारंगबाड़ी

02. नवीन ग्राम- मोरनढाना

02. नवीन ग्राम- गजाढाना

03 नवीन ग्राम - सरेकाडोल

03. नवीन ग्राम- कप्पीढ़ाना प.ह.नं. 65

प.ह.नं. 24

38. 01. मूल ग्राम- गुबरेल

27. 01. मूल ग्राम- लिखड़ी

02. नवीन ग्राम- भोडदेहीढाना

02. नवीन ग्राम-लालढाना प.ह.नं. 68

प.ह.नं. 25.

39. 01. मूल ग्राम- लीलाझर

28. 01. मूल ग्राम-छिपन्यापिपरिया

02. नवीन ग्राम- पाढ़रीढाना

02. नवीन ग्राम- गोलढाना

प.ह.नं. 69.

प.ह.नं. 26.

40. 01. मूल ग्राम-सोमलापुर

29. 01. मूल ग्राम-सोनतलाई

02. नवीन ग्राम- समरतढाना

02. नवीन ग्राम- बेलढाना प.ह.नं. 43 .

प.ह.नं. 35.

30 . 01. मूल ग्राम- सोनोलीबुण्डला

जिला : बैतूल

तहसील : मुलताई

02. नवीन ग्राम-जामुनझिरी

प.ह.नं. 36.

41. 01. मूल ग्राम- डहुआ

02. नवीन ग्राम- डहुआ ढाना

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित) जिला बैतूल.

31. 01. मूल ग्राम- कोठियारैयत

प.ह.नं. 49.

02. नवीन ग्राम-गोपालढाना प.ह.नं. 49.

42. 01. मूल ग्राम- घाटपिपरिया

02. नवीन ग्राम- मुण्डापार

32. 01. मूल ग्राम- चिखलार

03. नवीन ग्राम- डोलढाना प.ह.नं. 63.

02. नवीन ग्राम- सन्तुढाना प.ह.नं. 49.

43. 01. मूल ग्राम- खड़की

33. 01. मूल ग्राम- कलमेश्वरा

02. नवीन ग्राम- बोदूड़ढाना

02. नवीन ग्राम- पांढरीढाना प.ह.नं. 78.

प.ह.नं. 50.

भाग 1 ]

2329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(1)

(3)

तहसील : भैंसदेही

जिला : बैतूल 44. 01. मूल ग्राम- चोहटापोपटी

02. नवीन ग्राम- पोपटी

अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित ) जिला बैतूल.

प.ह.नं. 15.

45. 01. मूल ग्राम- चूनालोहमा

02. नवीन ग्राम- पिपरियाढाना

03. नवीन ग्राम- धावड़ाखार

प.ह.नं. 19.

46. 01. मूल ग्राम- मच्छी

02. नवीन ग्राम-खोदरी

प.ह.नं. 22.

47. 01. मूल ग्राम- झल्लार

02. नवीन ग्राम- कामठीढ़ाना

प.ह.नं. 23.

48. 01. मूल ग्राम - धार

02. नवीन ग्राम- हरिमउढाना

प.ह.नं. 36.

49. 01. मूल ग्राम- पलासपानी

02. नवीन ग्राम- गोबरगांदी

प.ह.नं. 42.

50. 01. मूल ग्राम- कोरड़ी

02. नवीन ग्राम- पिपरीढाना

03. नवीन ग्राम-गोलानढाना

प.ह.नं. 42.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-41-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-41-2013 - सात 6, दिनांक 27 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th June 2013

F. No. 15-41-2013- Seven - 6.- In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Chicholi

District : Betul S. No. Name of original

village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1. 1. Org . Vill. Jhiriyadoh Superintendent of Land

Records (Regular) , District- Betul .

2. New Vill . Chittupura P.H.No.-02 .

2. 1. Org . Vill . Chirapatla

2. New Vill .- Jhirnabannudhana P.H.No.-08 .

3. 1. Org . Vill .-Churni 2. New Vill . Sukkaldhana P.H.No.-09 .

4. 1. Org . Vill .-Patakheda

2. New Vill . Tadhar

P.H.No.-12 .

5. 1. Org . Vill .-Chunahajuri

2. New Vill . Khapadhana P.H.No.-15 .

6. 1. Org . Vill .-Uchagohan

2. New Vill . Sautkheda

P.H.No. 32.

7. 1. Org . Vill .-Chudiya

2. New Vill .- Sabadhana

P.H.No. 32 .

8. 1. Org . Vill .-Dudhiya

2. New Vill .-Aktikheda P.H.No.-23 .

9. 1. Org . Vill.-Jogli

2. New Vill.-Mirjapur P.H.No. 33 .

2330

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(3)

(2)

(1)

District : Betul Tahsil : Chicholi

Superintendent of Land 10. 1. Org . Vill .-Naharpur

2. New Vill .- Imlidhana Records ( Regular) , P.H.No.-32 .

District-Betul .

Tahsil : Aathner

District : Betul 11. 1. Org . Vill .-Temni

Superintendent of Land 2. New Vill .-Patada

Records (Regular) ,

District-Betul .

P.H.No.-13 .

12. 1. Org . Vill .-Panbehara

2. New Vill . Siaridhana

P.H.No. 44 .

13. 1. Org . Vill .- Sivanpath

2. New Vill .- Nirgundhana

P.H.No.-31 .

14. 1. Org . Vill .-Tipnapur

2. New Vill . Khatgadh

P.H.No.-33 .

15. 1. Org. Vill . Koyalari

2. New Vill . Ghodanga

P.H.No.-09 .

16. 1. Org . Vill .-Hidli

2. New Vill .-Gadaradhana

P.H.No. 43 .

17. 1. Org . Vill .-Bhashaghat

2. New Vill .-Salaidhana

P.H.No.-01 .

18. 1. Org . Vill .- Rajola

2. New Vill .-Khodri

P.H.No.-01 .

19. 1. Org . Vill .-Dehgud

2. New Vill . Nayegao

P.H.No.-04 .

20. 1. Org . Vill .-Chaugadh

2. New Vill .-Lopaidhana

P.H.No.-05 .

(2)

(3)

(1)

Tahsil : Athner

District : Betul

Superintendent of Land 21. 1. Org . Vill .-Bothi

Records (Regular ) , 2. New Vill . Kokadhana

District-Betul .

P.H.No.- 11.

22. 1. Org . Vill .-Ambada

2. New Vill . Naveen Ambada

P.H.No.- 12 .

23. 1. Org . Vill .-Enkhedi

2. New Vill . Pipaldari

P.H.No.- 16 .

District : Betul Tahsil : Ghoda Dongri

Superintendent of Land 24. 1. Org . Vill . Malshivni

2. New Vill . Gawadidhana Records ( Regular) ,

District-Betul .

P.H.No. 32 .

District : Betul Tahsil : Amla

25. 1. Org . Vill . Sasabad Superintendent of Land

Records ( Regular ) , 2. New Vill . Morandhana

P.H.No.-08 .

District-Betul .

26. 1. Org . Vill .-Barangwadi

2. New Vill . Gajadhana

3. New Vill .-Sarekadhol

P.H.No.-24 .

27. 1. Org . Vill . Likhadi

2. New Vill .- Bodhedehidhana

P.H.No.-25 .

28. 1. Org . Vill .-Chipanyipipariya

2. New Vill .-Goldhana

P.H.No.-26 .

29. 1. Org . Vill . Sontalai

2. New Vill . Samaratdhana

P.H.No.-35 .

30. 1. Org . Vill .-Sonolibundala

2. New Vill.-Jamunjhiri

P.H.No.-36.

भाग 1 ]

2331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

(2)

(1)

(3)

31. 1. Org . Vill .- Kothiya Raiyat Superintendent of Land 2. New Vill . Gopaldhana Records (Regular) , P.H.No. 49 .

District-Betul .

32. 1. Org. Vill .-Chikhlar

2. New Vill .-Santudhana

P.H.No. 49 .

33. 1. Org . Vill . Kalmeshwara

2. New Vill . Bodhuddhana

P.H.No.-50 .

34. 1. Org . Vill . Itava

2. New Vill . Stationdhana

P.H.No.-54.

35. 1. Org . Vill .-Khajree

2. New Vill .-Gadridhana

P.H.No.-59 .

36. 1. Org . Vill .-Biskhan

2. New Vill .-Baldhana

P.H.No.-67 .

37. 1. Org . Vill .-Taroda bujurg

2. New Vill .-Morandhana

3. New Vill . Kappidhana

P.H.No. 65 .

38. 1. Org. Vill . Gubrail

2. New Vill .- Laldhana

P.H.No. 68 .

39. 1. Org . Vill .-Leelajhar

2. New Vill . Pandaridhana

P.H.No. 69 .

40. 1. Org. Vill. Somalpur

2. New Vill.- Baildhana

P.H.No.-43 .

(3)

(1)

District : Betul Tahsil : Multai

41. 1. Org . Vill .- Dahua

Superintendent of Land 2. New Vill . Dahua Dhana Records ( Regular) , P.H.No.-49 .

District-Betul .

42. 1. Org . Vill .-Ghatpipariya

2. New Vill .-Mundapaar

3. New Vill .-Dholdhana

P.H.No. 63 .

43. 1. Org . Vill .-Khadki

2. New Vill .-Pandhridhana

P.H.No.-78 .

Tahsil : Bhensdehi

District : Betul 44. 1. Org . Vill .--Chohota popti Superintendent of Land

Records (Regular) , 2. New Vill .-Popti

P.H.No.- 15 .

District-Betul .

45. 1. Org . Vill .-Chunalohma

2. New Vill . Pipariya

3. New Vill .-Dhawadakhar

P.H.No.-19 .

46. 1. Org . Vill .-Machchi

2. New Vill .-Khodari

P.H.No.-22 .

47. 1. Org . Vill .-Jhallar

2. New Vill .-Kamthidhana

P.H.No.-23 .

48. 1. Org . Vill .-Dhar

2. New Vill .-Harimau

P.H.No. 36 .

49. 1. Org . Vill.-Plaspani

2. New Vill . Gobargondi

P.H.No. 42 .

50. 1. Org . Vill . Kordi

2. New Vill.-Pipridhana

3. New Vill .-Golandhana

P.H.No.-42.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

2332

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 जून 2013

सूचना

क्र. एफ- 1-5-2012- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नवीन तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील रायसेन, गोहरगंज एवं तहसील बाड़ी, जिला रायसेन की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

( 2 ) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

वर्तमान तहसील प्रस्तावित तहसील (2)

(1) क्रमांक

1

मुख्यालय (3) सुल्तानपुर सुल्तानपुर

(4) गोहरगंज , बाड़ी एवं रायसेन 2

गोहरगंज

गोहरगंज

शेष तहसील गोहरगंज

3

शेष तहसील बाड़ी

बाड़ी बाड़ी वर्तमान तहसील बाड़ी के रा . नि. मं. ईटखेड़ी के प. ह. नं. 01 से 12 तक कुल 12 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 37 पटवारी हल्के, जिनमें कुल ग्राम 92 हैं, शेष रहेंगे.

रायसेन

रायसेन

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शेष रायसेन

सीमाएं

) (6) पूर्व में- तहसील बाड़ी. पश्चिम में- तहसील गोहरगंज उत्तर में- तहसील रायसेन दक्षिण में- तहसील बुधनी, जिला सीहोर.

(5) वर्तमान तहसील गोहरगंज के रा . नि. मं. सुल्तानपुर के प. ह. नं. 62 से 64 एवं 67 से 75 तक कुल 12 पटवारी हल्के एवं तहसील बाड़ी के रा. नि. मं. ईटखेड़ी के प. ह. नं. 01 से 12 तक कुल 12 पटवारी हल्के तथा तहसील रायसेन के रा. नि. मं. साचेंत के प. ह. नं. 62 से 64 तक कुल 03 पटवारी हल्के इस प्रकार उक्त 27 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 85 हैं, नवीन प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर में सम्मिलित होंगे.

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर पश्चिम में- तहसील सीहोर एवं इछावर, जिला सीहोर

उत्तर में- तहसील हुजूर जिला भोपाल एवं तहसील रायसेन.

वर्तमान तहसील गोहरगंज के रा. नि. मं. सुल्तानपुर के प. ह. नं. 62 से 64 एवं 67 से 75 तक कुल 12 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 63 पटवारी हल्के, जिनमें कुल ग्राम 196 हैं , शेष रहेंगे .

दक्षिण में- तहसील रेहटी एवं बुधनी, जिला सीहोर.

पूर्व में- तहसील बरेली पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील

सुल्तानपुर एवं तहसील बुधनी

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर दक्षिण में- तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद.

पूर्व में- तहसील गैरतगंज

पश्चिम में- तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

उत्तर में- तहसील विदिशा, जिला विदिशा.

वर्तमान तहसील रायसेन के रा. नि. मं. साचेंत के प. ह . नं. 62 से 64 तक कुल 03 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 76 पटवारी हल्के, जिनमें कुल ग्राम 225 हैं, शेष रहेंगे.

दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 June 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-06-28.26.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-06-28.26.Ordinary.