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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 July 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
27
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-07-05.27.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2013- आषाढ़ 14 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 जून 2013

क्र. ई. - 5-485 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 20 से 29 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) श्री के. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय तिर्की, भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

2333

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी . सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री के. पी . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-919- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. जे विजय कुमार, आयएएस . , सहायक कलेक्टर, सागर को दिनांक 20 मई से 1 जून 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

2334

किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे विजय कुमार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में डॉ. जे विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. ई. - 5-326 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस . , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 , 9 जून 2013 एवं 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. ई. - 5-486- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस. , राज्यपाल के प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश को दिनांक 24 जून से 3 जुलाई 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से , आगामी , आदेश तक स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

[भाग 1 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-502- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. जे. टी. एक्का, आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) को दिनांक 17 से 26 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) डॉ. जे. टी . एक्का की अवकाश की अवधि में श्री सुदेश कुमार, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य , जन शिकायत निवारण तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. टी. एक्का को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4 ) डॉ. जे . टी . एक्का द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. ( मानव अधिकार ) के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में डॉ. जे . टी. एक्का को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. टी. एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-560- आयएएस लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8 , 9 एवं 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की उक्त अवकाश अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

भाग 1 ]

2335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 11 जून 2013

क्र. ई - 5-816 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री संजीव सिंह की उक्त अवकाश अवधि में श्री दीपक सक्सेना, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री संजीव सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-837 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान , भोपाल को दिनांक 28 जून से 6 जुलाई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 12 जून 2013

क्र. ई - 5-560 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जून 2013 द्वारा श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया है तथा दिनांक 8 , 9 , एवं 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश भी जोड़ने की अनुमति दी गई है .

(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की उक्त अवकाश अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा गया है.

(3 ) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री मोहम्मद सुलेमान की उक्त अवकाश अवधि में श्री के. के. सिंह , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है .

(4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

उक्त आदेश दिनांक 10 जून 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. ई - 5-477 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को दिनांक 17 से 26 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही इस अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश की अवधि में श्री रजनीश वैश्य, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी 2336

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य, जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 18 जून 2013

क्र. ई - 1-172-2013-5- एक. श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे. (2010 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, टीकमगढ़ ( कनिष्ठ वेतनमान ) पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 19 जून 2013

क्र. ई- 5-915 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) सुश्री नेहा मारव्या, आयएएस . , सहायक कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 20 जून 2013

क्र. ई - 1-10-2013-5- एक. श्री रजनीश वैश्य , भाप्रसे . , (1985) , वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड ( NBPCL) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-856 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री छबि भारद्वाज, आयएएस. , आयुक्त, नगरपालिक निगम , सिंगरौली को दिनांक 17 से 24 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर सुश्री छबि भारद्वाज को आयुक्त, नगरपालिक निगम , सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-904 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत , आयएएस. , उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 2 से 6 जुलाई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 21 जून 2013

क्र. ई - 5-726 - आयएएस- लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री आर. के. श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त , जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को दिनांक 18 से 29 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

2337

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

( 2) श्री आर. के. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में आयुक्त, जनसंपर्क का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री अनुराग श्रीवास्तव , भावसे . , आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को सौंपा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त, जनसंपर्क एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्तहोंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 1-180-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

अधिकारी का नाम नवीन पदस्थापना

क्र.

तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (2)

(3)

(4) (1)

1 श्री प्रवीण गर्ग ( 1988 ) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन.

वि.क.अ.-सह- आयुक्त,

सह-संचालक खाद्य , खाद्य , नागरिक आपूर्ति

एवं उपभोक्ता

नागरिक आपूर्ति

एवं उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभाग

(2)

(4)

(3)

(1)

संभागीय आयुक्त 2 श्रीमती नीलम शमी राव ( 1992) केन्द्रीय प्रति नियुक्तिसे वापसी पर पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.

आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.

आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.

3 डॉ. मनोहर अगनानी (1993) आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2013

क्र. ई- 1-183-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (1)

(2)

(3)

कलेक्टर, विदिशा

1 श्री एम . बी. ओझा (2001 ) कलेक्टर, राजगढ़ .

कलेक्टर, छतरपुर

2 श्री मसूद अख्तर (2002) कलेक्टर, सीधी.

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर.

3 श्री राजेश बहुगुणा (2002) कलेक्टर , छतरपुर.

कलेक्टर, राजगढ़

4 श्री आनंद कुमार शर्मा (2002) कलेक्टर, विदिशा.

कलेक्टर, सीधी

5 सुश्री स्वाति मीणा (2007) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर .

2338

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(4) (1)

(2)

(3)

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.

6 श्री अविनाश लवानिया (2009)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर

(विकास) बालाघाट.

प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल ( सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपते हुए )

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बालाघाट (कनिष्ठ वेतनमान) .

7 श्री तरुण राठी ( 2010 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-3-2-2013- एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगर परिषद् सोयतकला , जिला शाजापुर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने संबंधी निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 12 जून 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है .

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

भोपाल , दिनांक 25 जून 2013

क्र. एफ- 3-3-2013- एक-4.- राज्य शासन, एतद्वारा , पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2013 ( पूर्वार्द्ध ) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 3 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला, उपसचिव.

परिशिष्ट - एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन"

58 - अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. ) 462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ- 37-1-2013- तीन- 547.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा , पंचायतों में 31 मार्च 2013 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है तथा जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है , के आम/ उप निर्वाचन , 2013 ( पूर्वार्द्ध ) निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

कार्यवाही (2)

क्र. (1)

1 ( i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम- निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

( ii) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन

iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

(

नियम (3)

निर्धारित तारीख (4)

दिन और समय (5)

28 12-6-2013 प्रात: 10.30 बजे से ( बुधवार ) 29-क ---उपरोक्तानुसार-----

23 --- उपरोक्तानुसार -----

भाग 1 ]

2339

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

2 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख

28(क) 19-6-2013 अपराह्न 3.00 बजे तक ( बुधवार ) 3 नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जॉच )

28(ख) 20-6-2013 प्रात: 10.30 बजे से ( गुरुवार ) 4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख

28(ग) 22-6-2013 अपराह्न 3.00 बजे तक ( शनिवार)

38, 39

5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

22-6-2013 अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (शनिवार)

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

28(घ) 3-7-2013 प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार) .

7 मतगणना

3-7-2013 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् ( बुधवार) .

8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा

(i ) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में

4-7-2013 खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद ) ( गुरुवार ) .

( ii ) जिला पंचायत सदस्य के मामले में

5-7-2013 जिला मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से ( शुक्रवार ).

हस्ता./-

जी. पी. श्रीवास्तव.

त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थानों ( रिक्त ) पदों की जानकारी त्रैमास मार्च- 2013 ( जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या )

जिला

जिला पंचायत

ग्राम पंचायत

आम निर्वाचन जनपद पंचायत

ग्राम पंचायतों की संख्या

खण्ड विकास-

उपसरपंच पंच

सरपंच पंच

सरपंच

उपाध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष

( 1 ) ( 2) अध्यक्ष

( 3 )

(9)

(13 (14)

(8)

(10) ( 11) (12) (4) ( 5) ( 6 )

सदस्य ( 7)

1

1

1

21

6

27

मुरैना

2

1

3

श्योपुर

भिण्ड

5

5

3

3

4

5

ग्वालियर

2

16

18

शिवपुरी

दतिया

17

3

22

5

5

19

15

4

गुना

अशोकनगर

8

2

8

2

13

28

7

6

मंदसौर

23

नीमच

13

2

5

रतलाम

18

4

16

1

17

4

1

1

9

शाजापुर 2340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(1) (2) ( 3 ) ( 4 ) (5) ( 6 ) ( 7 ) (8) (9)

(12)

(10) ( 11)

(13 (14) उज्जैन

3

19

6

1

22

6

35

1

1

30

देवास

5

4

17

1

10

राजगढ़

8

सीहोर

1

7

5

1

1

22

विदिशा

1

29

4

10

भोपाल

1

9

2

रायसेन

1

6

32

34

8

37

1 15

6

15

बैतूल

3

3

4

5

7

होशंगाबाद

3

2

8

हरदा

1

7

5

1

4

झाबुआ

1

1

18

9

3

अलिराजपुर

1

इन्दौर

20

4

23

5

धार

19

2

16

8

34

51

खरगोन

2

9

15

1

15

1

बड़वानी

खण्डवा

16

6

1

12

1

2

22

22 बुरहानपुर

1

3

3

6

12

टीकमगढ़

पन्ना

3

11

4

14

1

1

7

5

19

छतरपुर

सागर

1

23

10

27

3

10

दमोह

1

6

11

5

4

34

38

जबलपुर

कटनी

2

3

9

7

3

7

6

10

नरसिंहपुर

20

6

18

7

छिंदवाड़ा

सिवनी

10

40

10

50

मण्डला

7

26

18

7

डिण्डौरी

6

8

12

20

बालाघाट

23

10

40

1

14

1

रीवा

8

8

2

36

सतना

1

3

31

21

8

शहडोल

30

5

25

4

1

2

15

47

1

3

अनूपपुर

उमरिया

3

1

2

2

सीधी

5

1

21

16

4

सिंगरौली

2

3

5

3

0

3

0

0

2

18

1033

139 14

731 237

कुल योग भाग 1 ]

2341

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 93-2005- ब-2-दो. श्री डी. पी . सिंह, भापुसे. , पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, बालाघाट को दिनांक 1 से 12 जुलाई 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश, 30 जून 2013 एवं 13 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री डी. पी. सिंह, भापुसे . की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सचिन अतुलकर, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. सिंह, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री डी. पी . सिंह, भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . सिंह, भापुसे . , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. सिंह, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 25 जून 2013

क्र. एफ -1 ( ए) 398-88- ब- 2 - दो.-डॉ. विजय कुमार , भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 23 एवं 30 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन आदेश

भोपाल , दिनांक 6 जून 2013

क्र. एफ-4-3-2010- चौवन- 2.- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 के द्वारा पुनर्गठित की गई मसाजिद कमेटी में क्रमांक 2 पर श्री सईद फारुखी पुत्र श्री अब्दुल मतीन फारुखी के नाम के समक्ष सदस्य के स्थान पर सचिव पढ़ा जाये .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जी. एस. खैरवार, उपसचिव .

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

क्र. एफ - 13-8-2013 -अ- ग्यारह.- इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /4308 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 2 मई 2013 से 1 नवम्बर 2013 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:-

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

2342

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा .

( 5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

भोपाल , दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ- 13-9-2013 -अ- ग्यारह . इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुडा ताप विद्युत् गृह की इकाई क्रमांक 1 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. / 3205 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 18 मई 2013 से 17 नवम्बर 2013 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:-

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

( 3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

( 5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ- 13-9-2013-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुडा ताप विद्युत् गृह की इकाई क्रमांक 2 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /3211 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13 जून 2013 से 12 दिसम्बर 2013 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:-

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने ( रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

( 5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

मो. रफीक खान, उपसचिव.

2343 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ- 11-01-2013- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक , पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-1-2013- तीस , दिनांक 6 फरवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी.

2. आयुक्त, पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला

राज्य

स्थल

क्षेत्रफल

तहसील

धार्मिक पूजा

स्वामित्व

स्मारक का नाम

के अधीन है

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे

अथवा नहीं

संरक्षण में

सम्मिलित

करना है

(7)

(5)

(6)

(8) (1)

(2)

(3)

(4)

(9) म. प्र.

डिण्डौरी डिण्डौरी

म. प्र . शासन नहीं है .

0.30

प्राचीन किले

रामगढ़

0.18

म. प्र . शासन

304 305 303

0.58 खेमसिंह पिता

श्री दिगम्बर शहा

की ध्वस्त स्थली ( रानी अवंतीबाई )

रामगढ़

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक / पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण /पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, म. प्र. भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति , यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनोद कटेला, अपर सचिव.

2344

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नीमच , मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 18 जून 2013

क्र. भवन नामकरण- स्वास्थ्य- 2012-1473 .- सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम- 19-31-1998-11-4, दिनांक 19 मई 1998 अनुसार जिला योजना समिति, नीमच की बैठक दिनांक 9 अप्रैल 2007 में पारित प्रस्ताव एवं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला नीमच की अध्यक्षता में आयोजित शासकीय भवनों के नामकरण राष्ट्रीय महापुरुषों के नामकरण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8 नवम्बर 2012 में पारित निर्णय अनुसार जिला चिकित्सालय , नीमच का नामकरण " श्रीमति विजयाराजे सिंधिया जिला चिकित्सालय नीमच " किया जाता है. भविष्य में जिला चिकित्सालय , नीमच को समस्त कार्यों एवं बोलचाल हेतु " श्रीमति विजयाराजे सिंधिया जिला चिकित्सालय , नीमच " के नाम से जाना एवं संबोधित किया जावें.

विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. मण्डी- समिति गठन - 2013-487.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 , सन् 1973 ) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में , मैं , राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर, बैतूल, मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मण्डी के लिए कालम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं: -

प्रावधान क्र.

संस्था का नाम

नामांकित प्रतिनिधि का नाम

(5) कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम (2)

(4)

(1)

(3)

1

34-बैतूल लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधि

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) अन्तर्गत

श्री राजेश कुमार वर्मा ,

प्रताप वार्ड टिकारी, बैतूल

2

मण्डी अधिनियम की धारा 11( 1 ) ( घ) अन्तर्गत विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि

श्री रेवती प्रसाद सरले, मु. देवगांव, पो. खेड़ीसांवलीगढ़ , तह. जिला बैतूल

3

सहकारी विपणन सोसायटी प्रतिनिधि

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ड) अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र/टुक्ड़या , पापुलर विप . सहकारी संस्था मर्या. , बैतूल

4

कृषि विभाग का प्रतिनिधि

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) अन्तर्गत

श्री पी. एस. किरार,

उपसंचालक, कृषि बैतूल

5

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ज) अन्तर्गत

श्री बसंत माकोड़े , अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. , बैतूल.

भाग 1 ]

2345

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(3)

(1)

6

34- बैतूल जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

7

पंचायत का प्रतिनिधि

(5)

(4)

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( झ ) अन्तर्गत

श्री सदन कुमार आर्य , अध्यक्ष जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. , बैतूल .

मण्डी अधिनियम की धारा 11( 1 ) ( ञ) अन्तर्गत

श्री ईश्वरदास साबले , ( सदस्य जि.पं. ) मु.पो. खेड़लीबाजार, तह. आमला, जिला बैतूल.

राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश बालाघाट, दिनांक 22 जून 2013

क्र. 156- स्था.निर्वा. - मण्डी-2013.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति मोहगांव , जिला बालाघाट के लिए निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

क्रमांक

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(1)

(2)

1

टेकलाल/ नेहरूलाल

(3)

पता (4)

ग्राम देवरी , पो . टिंगीपुर , तहसील बिरसा कृषक सदस्य

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर/ जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) .

परिशिष्ट- इक्तीस

प्ररूप-25

[नियम 78 ( 1 ) देखिये ]

मण्डीसमिति मोहगांव 199/06 पल्हेरा , जिला बालाघाट से कृषक सदस्य के निर्वाचन के लिए परिणाम की शीट अभ्यार्थी

विधिमान्य

मतदान केन्द्र में अभ्यर्थी के पक्ष में डाले

अनु.

का नाम

क्रमांक

मत. के. मत. के. मत. के. मत. के.

मत. के.

क्र. 60 क्र. 61 क्र. 62 क्र. 63

क्र. 59

(1) (2)

4

1

38

9

49 100 गुहदड़/ चिरूलाल

2

45

टेकलाल 58

13

31

53 योग

96

17

54 80 153 (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या

गए विधिमान्य मतों की संख्या

मत. के. मत. के. मत. के. मत. के. मत. के. मत. के. मत. के. मत. के. मतों का

योग

क्र. 64 क्र. 65 क्र. 66 क्र. 67 क्र. 68 क्र. 69 क्र. 70 क्र. 71

(4) (3)

19

14

63

13

11

39 408 12

37

149

258

76

112

83 274

81 63 1296

270 113

126

146 287 160 100 102 1704 1704 2346

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

20

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या

1724

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या

मैं, यह घोषित करता हूं कि

(नाम) टेकलाल नेहरूलाल

(पता) ग्राम देवरी , पो . टिंगीपुर, तह. बिरसा, जिला बालाघाट

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ गई हैं.

स्थान : तहसील कार्या. , बिरसा

तारीख 16-6-2013, दिन रविवार

हस्ता./- रिटर्निंग अधिकारी मण्डी निर्वाचन मोहगांव

परिशिष्ट -तैंतीस

प्ररूप-28

(नियम 80 देखिये )

निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मण्डी समिति मोहगांव जिला बालाघाट के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 199/06 पल्हेरा से कृषक सदस्य का निर्वाचन

मण्डी समिति .. जिला के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन

मण्डी समिति ... जिला के तुलैया तथा हम्माल सदस्य का निर्वाचन

मध्यप्रदेश कृषि उपज ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम , 1997 के नियम 80 के उपबंध के अनुसार में , मैं आर. एन. खरे, रिटर्निंग आफिसर यह घोषित करता हूं कि-

श्री/कुमारी/ श्रीमती टेकलाल पिता/पति का नाम नेहरूलाल, पता ग्राम देवरी , पो. टिंगीपुर, तह. बिरसा जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यार्थी था/थी. मण्डी समिति मोहगांव के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया/ की गई है और उसके प्रमाणस्वरूप उन्हें निर्वाचन का यह प्रमाण- पत्र प्रदान किया जाता है .

स्थान- तहसील कार्यालय, बिरसा

तारीख- 17-6-2013

हस्ता./- (आर. एन. खरे) रिटर्निंग अधिकारी ( मण्डी ) समिति, मोहगांव भाग 1 ]

2347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 जून 2013

क्र. 125 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1994 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राज्य से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध लागू होते हैं. :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

रीवा

3785/2 हुजूर रीवा धोबिया टंकी मेडिकल कालेज के पास.

900 वर्गफुट 92.09 वर्ग मी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स क्रमांक -1 , रीवा.

चिकित्सा महाविद्यालय एवं संजय गांधी अस्पताल के लिए.

क्र. 126 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(4)

(3)

चरैया

रीवा हनुमना

5.600 हेक्टेयर कृषक भूमि.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जूडा बांध योजना.

) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

जुडा बांध योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

2348

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

रीवा, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 131 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)

1.710 रीवा सेमरिया भेलौड़ी- 425

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रीवा सेतु ( म. प्र. )

बीरखाम - बघरा मार्ग के कि.मी. 3/10 पर टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

( 3 ) बीरखाम- बघरा मार्ग के कि.मी. 3/10 पर टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

शासन , राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 17 जून 2013

क्र. 7672 - भू- अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

कुल ख. नं . कुल रकबा (हेक्टर में) (1)

(3)

(4) (2)

0.22 मालथौन मडावनमार 2

सागर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रजौवा नोनियामार्ग कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सागर संभाग , सागर.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अ.वि.अ. राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

2349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 18 जून 2013

भू-अर्जन- प्र. क्र. 21 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4) (2)

(3)

खण्डवा

खण्डवा देशगांव

9.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा .

नावली तालाब योजना के बांध एवं डूब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) कटनी कटनी

ख. नं. 934 पर बने कुआं बोर.

कैलवारा कला प.ह.नं. 33, नं.बं. 73.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 , कटनी.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना की भैंसवाही वितरण नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2350

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 18 जून 2013

क्र. 460 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

2.305 खरगोन झिरन्या कुसुम्बिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन.

करेली नाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिल्पा गर्ग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 21 जून 2013

क्र. 6116-17 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

राजगढ़ राजगढ़

लीलबे

राजगढ़

राजगढ़

मगरियादेह खरना

0.543 0.686 0.239 राजगढ़

राजगढ़

राजगढ़

राजगढ़ सुल्तानपुरा

0.601 योग .. 2.069

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

मूण्डला तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 1341 - भू- अर्जन-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) सीधी

0.106 रामपुर नैकिन पड़खुरी कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की पड़खुरी कोठार की भमरहा टोला सबमाइनर क्र. 3 के निर्माण हेतुः भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1343 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) सीधी

0.207

बुढ़गौना

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के शिकारगंज वितरक नहर क्र . 1 के अंतर्गत बुढ़गौना माइनर नं . 1 की सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1345 - भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

0.019 रामपुर नैकिन

सीधी

पड़खुरी पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की पड़खुरी पवाई की मल्हैयान टोला सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2352

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1347- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.032 सीधी रामपुर नैकिन पड़खुरी पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की पड़खुरी पवाई की तिवरियान टोला सबमाइनर नहर के निर्माण हेतुः भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1349 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिकाविवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 0.20 (1) सीधी

(3) झाला

(2) रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (5)

रामपुर वितरक नहर की झाला सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1351 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

0.030

(3) मवई

(1) सीधी

(2) चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

बाणसागर सिहावल परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2353

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1371 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

हरदी

0.030 गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 जून 2013

पत्र क्रमांक - 1379- प्रका.- भू- अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) रीवा त्योंथर

1.920

खाम्बा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. -1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

क्र. 1381 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

कटरा

त्योंथर

1.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

2354

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1383 - प्रका. भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

रीवा

1.530 त्योंथर बांसपट्टी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्रमांक - 1385 - प्रका.- भू-अर्जन -2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

1.500

कैथा

रीवा त्योंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

क्र. 1387 - प्रका.- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) त्योंथर

(4) 0.900 (1) रीवा

(3) परसधा कला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भाग 1 ]

2355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

पत्र क्रमांक - 1389- प्रका. भू- अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा

(2) त्योंथर

(4) 3.310

(3) रजहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर. (5)

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

पत्र क्रमांक- 1391 - प्रका. भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(2) त्योंथर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.250 (1) रीवा

(3) होतीपुरवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 मई 2013

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील/तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

3.779 (1) दमोह

(2) दमोह

हथना (3) प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. हिरदेपुर (निजी भूमि)

योग 3.779

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) दमोह. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग हथना जलाशय के अतिरिक्त कमाण्डविस्तार योजना अंतर्गत बांयी एवं दायी तट नहर अतिरिक्त निर्माण हेतु अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , दमोह, कार्यापालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2356

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

दमोह दिनांक 22 जून 2013

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13-609.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) दमोह

(2) दमोह

(4) 0.516

(3) देवरी जमादार

योग .. 0.516

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) दमोह. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग

(6) कालापानी जलाशय की मुख्य नहरके निर्माण किये जाने बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह कार्यापालन यंत्री जलसंसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2013

क्र. -30 - अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) ग्वालियर

(2) चीनौर

(3) उर्वा

(4) 0.454

0.454

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, हस्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा

(6) हस्सी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

जिला ग्वालियर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग संशोधित उद्घोषणा

रीवा, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 127 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम-डाढ़

(घ) रकबा -0.220 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

54/2

0.220 योग.. 0.220

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेमरिया- मानिकपुर मार्ग में सेमरिया बाई पास निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 128 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम- सेमरिया

(घ) रकबा 0.173 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

323/3/1

0.014

323/3/2

0.013

0.013

0.028

323/4

0.105

323/6

योग. 0.173

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेमरिया- मानिकपुर मार्ग में सेमरिया बाई पास निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 21 जून 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-12-13-1540.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा (6 ) के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- त्यौंदा

(ग) ग्राम- त्योंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.107 हेक्टेयर.

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

सर्वे क्रमांक (1)

0.107

106/1 107

योग.. 0.107 2358

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अधिग्रहण .

( 3 ) भूमि का नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 17 जून 2013

क्र. 1295 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- मझियार

(घ) क्षेत्रफल-2.538 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

अशासकीय भूमि (हे.में. )

शासकीय भूमि (हे.में. )

(2)

(1) 107

0.060

108

0.020

113

0.020

0.016

118

0.008

114

115

0.036

117

0.068

133

0.028

(2)

(1)

177

0.048

0.072

178

176

0.064

187

0.218

0.274

189

0.004

190

0.080

267

0.004

268

0.004

269

266

0.032

0.032

0.265

21

264

0.020

0.040

263

0.078

262

0.125

219

0.113

218

0.190

221

0.088

229

0.016

230

240

0.226

0.008

239

0.004

231

0.008

232

0.176

243

0.012

248

0.149

249

0.008

464

0.160

463

0.033

472

0.032

2.538

योग ..

2.538

कुल अर्जित रकबा ( अशासकीय )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2359

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

रीवा, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 1353 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- माजन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.385 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3) (1)

3.837

353

0.350

0.450

354

0.090

0.854

355/1

355/2

0.754

0.630 355/3

0.654

356

1.214

0.190 357

0.024

0.015 351/1

1.242

0.185

1.239

351/2

0.085

1.177

341

0.045 349

0.146

0.305 342

0.195 344

0.539

0.077

0.040 345

346

1.137

0.255

योग : 2.385 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुढ़ , मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1355 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- सौंठा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.776 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.346

0.963

697

0.072

0.125

696

0.019

0.125

695

0.466

0.126 692

0.026 723

0.263

0.186 725

0.494

0.024 726

0.579

0.089

0.042 727

0.024 728

0.024

730/1

0.061

0.004

0.121

730/2

0.138

730/3

733/1

0.026

0.272

733/2

0.073

0.310 733/3

0.008

733/4

732/1

0.021

0.128

0.395

732/2

0.040

732/3

0.040

732/4

0.016

0.037

731/1

0.036

731/2

0.109

0.109 736

0.077 738

0.077

0.100 739

0.113

0.178

0.026 755

0.065 756

0.081

757

0.028

0.028

0.077

0.048 758 2360

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(1)

(3) 789/1

0.176

0.152

0.176

789/2

0.020

0.020 794/1

794/2

0.037

0.037 795

0.093

0.010

0.352

0.080 796

0.024

0.003 793

797

0.348

0.178

0.287

0.003 798

806

0.150

0.271

805/1

0.095 805/2

0.065

820

0.101

0.028

0.122 841

0.947

0.190

824

0.032

0.090 821

0.162

योग : 2.776 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़ , मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1357 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगंवा

(ग) ग्राम-ढांढर

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 3.979 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

301

0.158

0.018

(3) (1)

(2)

2.298

0.765 302

303

0.089

0.036

0.362 314

1.639

316

0.182

0.393

0.156 317

1.088

0.043

0.073

320

0.122

0.510

321

0.002 327

0.332

0.005 328

0.028

0.466

0.186 329

73

0.352

0.040

0.176 74

0.652

0.023 75

0.101

0.163

61/1

0.029

0.157

61/2

0.259

62/1

0.129

62/2

0.274

0.130

62/3

0.243

0.043 64

0.024

66/1

0.007

0.024

66/2

0.370 67

0.999

0.042 38

0.070

0.162

25

0.434 29

0.068

0.283

16

0.070 17

0.077

0.595

0.166 13

0.4.490

0.290 146

कुल योग : 3.979 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1359 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक भाग 1 ]

2361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- बरिगंवा

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 3.376 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3) 9

1.991

0.135 20

0.121

0.121 21

0.437

1.444

18

1.226

0.325 25

0.186

0.144 26

0.328

0.184 27

0.186

0.108 28

0.057

0.040 29

0.516

0.170 30

1.036

0.016 124

0.090

0.251

125

0.291

0.140 126

0.040

0.040 127

1.157

0.380 129

0.405

0.110 146

0.972

0.488 149

2.387

0.448

कुल योग : 3.376 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1361 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम-चौडियार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.313 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3) (1)

152

0.012

0.393

153

0.283

0.130 154

0.060

0.231

148

0.162

0.025

0.085

0.005 149

150

0.089

0.003 147

0.081

0.017

0.109

146

0.026

0.085

0.014 145

0.080 144

0.194

121

0.080

0.190

122/1

0.251

122/2

0.251

0.114 122/3

0.251

0.060

0.040 123/1

123/2

0.061

0.016 124

0.016

125

0.140

0.283

126

0.441

0.194 127/1

0.194

0.037 127/2

0.061

0.200 128

0.356

129

0.040

0.010

0.081

130/1

0.020 130/2

0.061

115/1

0.453

0.018 115/2

0.459

103/1

0.943

0.384 103/2

0.405

0.080 104

0.712

106/1

0.461

0.360 106/2

0.461 2362

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.720

120/1

0.260 120/2

0.360

कुल योग : 2.313 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1363- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

( ग) ग्राम- कुइंया 93

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 4.588 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 1258

0.240

0.854

1251

0.987

0.250 1249/1

0.172

0.200 1249/2

0.172

1239

0.045

0.003 1241

0.384

0.052 1243

1.635

0.220 1244

0.526

0.400 1146

0.648

0.030 1147/1

0.281

0.100 1147/2

0.417

1148/1

0.101

1148/2

0.174

0.110 1148/3

0.032

(2)

(3) (1)

1149/1

0.213

0.225 1149/2

0.213

1149/3

0.105

0.105

1149/4

1150/1

0.243

0.260 1150/2

0.235

0.40 1151/1

0.101

1151/2

0.105

1151/3

0.053

0.053

1151/4

1040

2.084

0.240

0.028

0.028 1041

1043/1

0.769

0.330 1043/2

0.769

0.500 1046/1

1.011

1046/2

0.984

1047/1

0.251

1047/2

0.167

0.050 1047/3

0.167

1047/4

0.086

1047/5

0.081

1.200 1037

18.728

1038

0.210

0.110

कुल योग : 4.588 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1365 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़ भाग 1 ]

2363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(ग ) ग्राम-गेरूआरी 169

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.711 हेक्टेयर .

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3)

0.320

239

0.042

0.717

238/1

0.102 238/2

0.238

237

0.065

0.065 236

0.065

0.065

0.081

234

0.034 235

0.060

0.081

232/1

0.061

0.008 232/2

0.060

229

0.644

0.212

0.640

228

0.228 227/1

0.182

0.066 227/2

0.182

254/1

0.170

254/2

0.069

0.130 254/3

0.105

255

0.926

0.305 256

0.854

0.250 264

0.202

0.125

0.105

262

0.024 265/1

0.457

0.063 265/2

0.453

266

0.186

0.136 261

0.129

0.030 267

0.454

0.027 268

0.020

0.020 269

0.214

0.034 260/1

0.291

0.186 260/2

0.077

270

0.028

0.028 271

0.263

0.160 272

0.287

0.026 214/1

0.279

0.135 214/2

0.275

कुल योग : 2.711 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों की अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1367- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- गुढ़वा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग -7.781 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3) 221

0.100

0.142

223

0.073

0.070

0.061

0.030 202

0.225

0.356

203

205

0.015

0.053

192/1

0.506

0.506

192/2

0.405

192/3

0.490 192/4

0.101

194/1

0.408

0.395

0.409

194/2

195

0.198

0.045 196/1

0.024

0.045

0.101

196/2

0.024

0.024 197

198

0.170

0.035

0.038

0.146

199

0.170

0.017 390

728

1.939

0.196 705

0.061

0.030 745

0.154

0.120 746

0.150

0.100 2364

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(1)

(3)

0.129 747

0.129

749

0.024

0.020 750

0.279

0.180 751

0.280

0.130 755

0.081

0.055 756/1

0.020|

756/2

0.080

756/3

0.080

0.015

756/4

0.014

761

1.177

0.330 762

0.506

0.170 763

0.348

0.180 627

5.508

0.190 680

0.166

0.020 681

0.093

0.093 707/1

0.304

707/2

0.203

0.320 707/3

0.339

707/4

0.344

682/1

0.140

682/2

0.140

0.240 682/3

0.144

682/4

0.140

683

1.329

0.140 673/1

0.102

0.093

0.230 673/2

673/3

0.040

675/1

0.405

675/2

0.230

0.016

675/3

0.012

0.227

674

0.110

0.178

656/1

0.220 656/2

0.178

657

0.065

0.020 129

0.101

0.090 130

0.202

0.060 134

1.173

0.190

0.069

135

0.069 136/1

0.351

0.180 136/2

0.347

226

0.073

0.040 227

0.219

0.219 228

0.223

0.170

0.020

0.010 232

(1)

(2)

(3) 233

0.101

236

0.140

0.793

0.738

0.650 237

0.222

250/1

0.090 250/2

0.072

250/3

0.075

250/4

0.071

251/1

0.200

0.240 251/2

0.057

0.072

251/3

251/4

0.072

253/1

0.305

0.080 253/2

0.306

254/1

0.261

0.090 254/2

0.261

0.020 764

0.0280 765

0.010 655

0.025 257

255

0.048

कुल योग : 7.781 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों की अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1369 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़ भाग 1 ]

2365

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- भीटा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.250 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3) 253

1.789

0.720 252

0.150

0.481

251

0.223

0.010 245

0.676

0.280

0.028 246

0.028

247

0.599

0.110 234

0.170

0.020

0.097

0.097 233

232

0.214

0.090 231/1

0.147

0.200 231/2

0.282

230

0.146

0.090 276

0.049

0.040 277

0.170

0.405

278/1

0.167

278/2

0.195

0.150 278/3

0.166

281

0.409

0.200 282

0.049

0.010 280

0.534

0.180 290/1

0.162

290/2

0.045

0.040 290/3

0.044

285

0.987

0.270 286

0.012

0.012 284

0.125

0.020 288

0.040

0.030 331

0.040

0.030 326/1

0.065

0.140 326/2

0.275

327/1

0.139

0.020 327/2

0.140

332

0.045

0.010

0.045

0.020 328

329

0.109

0.060 330

0.121

0.121 621

0.510

0.040 620

0.239

0.010 595/1

0.121

0.140 595/2

0.117

(3)

(2)

(1)

0.010

0.162

596

597/1

0.174

0.170

0.089

597/2

0.200 599

0.688

0.061 600

0.061

0.060

0.097

601

602

0.032

0.032 603

0.049

0.049

0.010 604

0.218

0.050

0.182

586

0.081 587

0.081

588

0.040

0.020 589

0.4586

0.300 575

0.162

0.070

0.070 576

0.162

571

0.243

0.130 577

0.036

0.036

0.036

0.036 578

0.032

579/1

0.070 579/2

0.028

579/3

0.069

566

0.273

0.050

0.073

0.073 565

564

0.061

0.030

0.413

0.010 572

0.186

474/1

0.280 474/2

0.186

0.105 475/1

0.105

475/2

0.101

0.101 482

0.163

0.163

0.329

481/1

0.230 481/2

0.329

479/1

0.045

0.010

0.044

479/2

480

0.053

0.030

0.024 496/1

0.024

496/2

0.024

0.024

0.012

0.012 497

0.053

0.053 498

0.053 499

0.53

0.012 500

0.012

501

0.012

0.012 502

0.010

0.109

507/1

0.809

0.500 2366

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(1)

(2)

(3) 507/2

0.202

517/1

0.045

0.210 517/2

0.405

516

0.045

0.040 515/1

0.065

0.065 515/2

0.020

0.020 545

2.399

0.170

कुल योग : 7.250 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 22 जून 2013

पत्र क्र. 1373 - प्रका- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग ) ग्राम- बुदामा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.826 हे.

(हे. में)

खसरा नंबर (1)

अर्जित रकबा (2)

177

0.108

179

0.128

180

0.120

182

0.136

189

0.218

0.058

199

(2)

(1)

0.220

201

202

0.083

0.173

204

0.180

205

206

0.004

0.147

419

0.070

420/1

420/2

0.072

421

0.109

योग.. 1.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 1375 - प्रका- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग ) ग्राम-डीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.433 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

460

0.043

0.055

461

0.048

462

463

0.024

464

0.073

465

0.016

0.045

466

467

0.064

468

0.086 भाग 1 ]

2367

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2) (1)

0.109 621

636

0.064 638

0.005 639

0.039 655

0.034 656

0.037 657

0.038 658

0.018 626

0.064 667

0.064 669

0.064 670

0.034 682

0.122

0.058 683

684

0.084 685

0.022 686

0.017

0.024 687

695

0.022 696

0.026 697

0.024

0.040 706

707

0.064 717

0.054 718

0.039 719

0.096 730

0.058 732

0.128 733

0.083 735

0.074 737

0.070 738

0.077 739

0.036 740

0.020 867

0.096 870

0.032 874

0.032 875

0.032 882

0.025 883

0.064 884

0.030 885

0.036 887

0.008 891

0.083 900

0.022 901

0.042 (1)

(2)

911

0.052

912

0.006

913

0.035

0.032

914

0.064

923

924

0.038

926

0.010

0.060

951

0.032

954

0.109

955

956

0.004

0.021

990

951

0.062

0.004

992

993

0.039

994

0.030

995

0.030

0.019

1010

1011

0.016

0.077

1013

1014

0.058

0.058

1041

1062

0.025

1064

0.096

1118

0.115

0.005

1119

0.072

1120

0.064

1155

1156

0.096

0.031

1164

0.005

1167

1375

0.013

1376

0.004

1397

0.029

0.039

1399

1400

0.048

1401

0.042

1796

0.120

योग.. 4.433

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

2368

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1377 - भू- अर्जन- 2013-14. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग) ग्राम- रक्सहा कला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.332 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

114/3

0.071

187

0.015

188/1

0.074

188/2

0.047

189/1

0.064

209

0.017

0.044

253/1 , 253/2

योग.. 0.332

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 25 जून 2013

प्र. क्र. 03 - ए- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- सिलवानी

(ग ) ग्राम- सेमराखास , जामनपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 53.038 है.

खसरा

कुल रकबा

(हेक्टर में)

(2)

अर्जित किया गया रकबा (3) क्रमांक (1)

ग्राम-सेमराखास

0.211

0.211 8/2/1

8/3/1

0.757

0.757

0.279

0.279 6/2/1

0.117

0.117 8/2/2

0.478

0.478 8/3/2

0.405 6/2/2

0.405

0.016 78/1/2

0.016

0.049 8/2/3

0.049

8/3/3

0.741

0.741

0.364 6/2/3

0.364

1.428 8/4

1.428

0.983

0.983 8/6

0.402

0.802

8/5, 9/3

0.441

0.441 6/3 , 13/2

0.121

0.121 89

0.04

13/3

0.04

0.129

0.129 49

0.057 41

0.057

0.89

0.49 9/6

1.55

0.971 60 290/59

1.55 0.971 भाग 1 ]

2369

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(1)

(2)

(3)

0.04

0.04 48

68

0267

0.267 70

0.093

0.093 108

0.259

0.259 110

0.101

0.101 289/59

0.646

0.646

0.547 50

0.547

56

1.251

1.251

57

0.154

0.154

1.773 58

1.773

44

0.069

0.069 59/2

2.023

2.023 55

1.967

1.967 53

0.943

0.943

0.445

39

0.445

1.113

1.113 66,67

320/109

0.024

0.024 51

0.737

0.737 46

0.206

0.206 106

0.251

0.251 107

0.344

0.344 54

0.065

0.065 63

1.141

1.141

0.275

64

0.275

0.032

82,83

0.032

0.032

0.032 87

90

0.138

0.138

0.283

114

0.283

0.06

52/1

0.06 73

0.101

0.101 120/3

0.045

0.045 71

0.052

0.052 80

0.295

0.295 116

0.874

0.874 74

0.085

0.085 77

0.012

0.012 115

0.647

0.647 118

0.394

0.394

85

0.008

0.008

0.036

0.036 88

8/1/2/1/1

1.012

1.012 8/1/2/2

1.011

1.011

2.023

8/1/3

2.023 42

0.089

0.089

(3) (1)

(2)

0.214 43

0.214

0.045 45

0.045

0.121 76

0.121

0.02

0.02 78/1/1

1.558

1.558

112,113

0.7

0.7 117

0.057 52/2

0.057

0.016

0.016 78/1/3

0.024 120/4

0.024

125/5/1/1

0.13

0.13

0.263

0.263 120/5/2

0.056 78/2

0.056

35/1

1.619

0.619

0.338

1.238

94

100/1/1

0.769

0.769

100/1/2

1.3

1.3 100/2

1

1.619

ग्राम-जामनपानी

0.737

0.737 35

0.216

0.216 88/1

0.5 90/2

0.999

1.214

0.5 90/1

88/2

0.254

0.254

0.303 221/89/1

0.777

221/89/2

0.097

0.097

1.861 21/10

1.861

21/11

1.861

1.861

0.605

1.861

21/9

1.365 21/8

1.861

2.000

0.832 21/1

2.000

21/2

0.831 21/3

2.000

0.760

1.262 21/4

2.000

0.720 21/5

1.827

0.662

1.470

21/6

1.251

0.661 21/7

कुल योग : 53.038 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरा खास सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र मुख्य नहर हेतु.

(3) टीप:- भूमि के नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 3 जून 2013

क्र. भू-अर्जन- प्र . क्र. 12-अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- लिधौरा

( ग ) नगर/ ग्राम- भदरई/उदयपुरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.510 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

0.060

801/2/1

0.070

801/3/1

0.010

801/4/2

0.340

799/3

0.080

799/16

0.180

799/13

0.090

799/1/अ

0.070

799/165

0.030

799/964

799/963

0.090

0.060

798

794

0.090

793

0.100

840

0.040

841

0.150

565

0.060

(2)

(1)

567/1/1

0.140

587

0.200

0.260

274

0.100

271/3

271/2

0.100

244

0.100

0.010

247

249

0.050

252

0.030

2.510

योग..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कवाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र . क्र. 14-अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- लिधौरा

(ग ) नगर/ग्राम- बारौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.880 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

62

0.040 भाग 1 ]

2371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(1)

(2)

63

0.040

64

0.010

36

0.120

33

0.030

34

0.010

35

0.110

37

0.015

133/2/1 ख

0.190

133/1/1

0.130

133/2

0.050

134/8

0.070

133

0.200

32

0.060

177

0.050

0.050

179

176

0.050

181

0.010

180

0.150

185

0.070

168/2

0.025

187

0.070

102/1/क

0.090

104/2

0.140

108

0.050

107/2

0.050

योग.. 1.880

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कवाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- प्र . क्र. 15-अ- 82-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- लिधौरा

(ग) नगर/ग्राम- बारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.230 हे .

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

106/2

0.080

106/1/1

0.090

109

0.060

योग.. 0.230

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कवाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 1 अ- 82- वर्ष 2012-13 - पत्र क्रमांक 102/103 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग) ग्राम- अजन्सरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.066 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

140/2 ग

141/4क

142/3क

0.016

140/2घ

141/4ग

142/3 ग

137/1

141/6

0.050

योग : 0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घुघरोला- माईनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर की भू- अर्जन शाखा के रू. क्र. 84 में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 7 जून 2013

क्र. 4083 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम- कंडीपार, ब नं. 396 , प. ह. नं. 78/79 लगभग क्षेत्रफल-0.28 (घ)

अर्जित रकबा भूमि खसरा नम्बर अशासकीय

(1)

127/1

127/6

127/2

127/4 90/3

(2) 0.03 0.01 योग . 0.04 0.07 0.10 0.07 योग . 0.24

0.28 महायोग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 3 जून 2013

क्र. 1224- भू- अर्जन- नहर- प्र.क्र. 47-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]

2373

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- दवाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.747 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

3/1

0.070

3/3

0.060

3/4

0.060

4/1

0.050

4/2

0.043

4/4

0.045

4/3

0.060

4/5

0.072

4/6

0.200

4/7

0.056

0.243

9,8

19/1

0.080

0.070

238/10

0.547

246

0.010

248/1

248/2

0.230

0.250

248/3

252/1/1

0.250

252/1/2

0.262

252/2

0.035

252/4

0.400

254

0.194

255

0.154

256/1

0.350

256/2

0.358

0.060

257/1 , 258/4

262/1

0.054

262/11

0.005

(1)

(2)

0.015

262/12

262/14

0.034

0.260

264/1/1

264/1/2/2

0.049

0.062

264/2

0.040

272

0.876

274

0.620

276/2

311/2

0.046

0.130

313/1/3

0.073

313/1/4

0.320

317/1

0.290

317/3

317/4/1

0.070

320/1/1

0.340

320/1/2

0.320

0.200

320/2

0.100

321/2

0.369

376/2

0.088

380/1 , 401/1

0.057

380/2

0.060

388, 389

0.420

391/1

0.380

391/2

0.507

392/2

0.320

391/3

0.320

391/4

0.041

402

0.072

403

योग .. 10.747

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

2374

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1222 - भू- अर्जन-नहर- प्र.क्र. 54-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- लखनगॉव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.161 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

55/1/1

0.283

0.247

55/1/2

55/1/3

0.364

55/2/1

0.004

0.145

138/2

0.206

158/1

140

0.372

141/1

0.028

142

0.530

0.070

159/2

160/1

0.202

0.350

160/2

163

0.015

162/1

0.055

162/3

0.056

0.040

169/2

176/2

0.270

177/1/1

194/2

177/2

0.150

183

0.458

248/1

0.170

185/2

0.180

191

0.093

193/2

0.039

0.101

214/1

214/2

0.251

214/3

0.421

214/4

0.089

221/1

0.320

(2)

(1)

221/2/1

0.010

0.190

224/1

0.243

224/2

0.190

0.268

224/3

225

0.658

241/2

0.222

243/2

0.009

0.300

332/1, 333/3

250/1

0.170

252

0.010

0.027

330

0.287

333/2, 334

0.129

348/2

0.300

349

0.060

351/1

351/2

0.085

356

0.088

0.010

359/1

0.075

359/2

0.321

359/6

योग .. 9.161

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1223 - भू- अर्जन-नहर- प्र.क्र. 55-अ- 82-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी भाग 1 ]

2375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- रणगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.903 हेक्टर .

खसरा नंबर

वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) अधिगृहित किया जाने

(2)

(1)

20/1/2

0.004

20/5

0.405

21/1/2

0.251

21/2/2

0.316

77/1

0.415

77/5

0.410

78/1

0.304

130/1

0.202

131/1

0.245

0.585

132/1 , 169/2/1

132/2

0.200

132/3

0.205

150

0.587

152

0.235

160/1

0.250

0.460

160/2

161 , 162/1 , 163 ,

1.372

164/2, 165/3

165/4

0.255

0.005

166/2/2

166/3

0.450

170

0.620

योग .. 7.903

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 1296- भू-अर्जन- 2013 - रा.प्र.क्र. 79-अ- 82-2012-2013- भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड

(ग) ग्राम-साकड़

(घ) क्षेत्रफल-12.827 हेक्टर.

खसरा नंबर

अतिरिक्त डूब की भूमि ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.324

20/2 , 22 , 23/1

66/1

0.749

1.170

71/2

72/1

0.486

0.202

81/1

83

1.315

0.460

84/1

0.469

84/2

0.352

85/1

0.180

85/2

94/1

0.283

0.280

94/2

95/1

0.393

0.061

95/2

0.263

104/3

0.397

111/1 , 133/6

111/2

1.676

133/2/2, 133/3 ,

0.316

133/4, 133/8

0.241

147/3 , 148/4 , 148/5

1.511

148/1 , 148/3

0.081

148/2

0.048

149/2

0.376

151/1

0.506

168/1

0.688

168/2

योग .. 12.827

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरिबड़ तालाब योजना हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन , अनुविभाग - राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 14 जून 2013

क्र. 1328 - भू-अर्जन नहर - 2013 - प्र.क्र. 58- अ- 82-2012- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

2376

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील - ठीकरी

(ग) ग्राम- बघाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-29.622 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.090

18 , 19/3 , 24/9 , 24/11

24/1/1/2

0.240

0.150

24/1/2 , 24/2 , 101/10

24/3 , 24/5 , 57 , 58 ,

0.620

69/2, 69/4 , 109/3

0.688

59

0.125

60

0.850

62 , 101/7 , 109/1/2

0.020

64/1

0.540

94, 101/10

95

0.600

0.050

97, 101/1/3

0.040

98

101/1/4

0.050

0.450

101/1/11 , 101/4

104/3

0.431

105/1

0.770

105/2

0.081

105/3

0.370

106

0.359

108/2

0.040

0.080

109/4

109/5

0.350

0.270

125/1/2

0.050

125/1/3

125/3

0.129

125/10

0.117

0.020

125/12

0.350

169/3

169/4

0.210

0.060

169/14, 209/2

(2)

(1)

0.060

169/15

0.060

169/16

0.030

169/17

0.050

169/18

195/2

0.160

195/3

0.190

0.300

195/4

0.200

196/1/1/1/3

0.150

196/5

0.430

203/1/2, 204

205/1

0.110

205/4

0.100

0.150

205/5

0.110

205/6

205/7

0.110

206/1

0.200

206/2

0.170

0.072

206/6

206/7

0.050

0.050

206/8

0.100

206/9

0.052

206/10

0.046

226/1

0.030

230/3 , 232/1 , 234/1/2

0.120

232/2

0.250

232/4

0.180

232/5

0.190

232/6, 233/2

0.238

232/7

0.320

232/8

232/9 , 234/2/2 ,

0.270

234/1/3 , 238/1/2

0.410

232/10

0.170

232/12

0.050

233/637/2

0.410

233/637/3

0.660

234/1/1 , 234/3 , 239/2

0.980

238/1/3 , 242 , 243/3

0.030

239/1

0.350

241/1

0.020

241/5

0.470

241/6

0.030

244/4

0.440

245/1 भाग 1 ]

2377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(2) (1)

245/2

0.050

0.180 246/2

0.230 250/2/1 , 270/1

0.220 250/2/2 , 270/2

0.175 259/2

259/3

0.180

0.005 259/4

261/2/1

0.150 262/2

0.050 262/3

0.108 265/4

0.124 265/5

0.075 265/6

0.040 265/15

0.060 265/16

0.110 265/17

0.070 265/18

0.030 265/20

0.010

0.100 265/21

0.140 265/26

0.020 265/28

0.160 265/29 , 347/3

271/5

0.110 271/6

0.190 271/7

0.190 271/8

0.190

0.270 271/9

0.005 279/18 , 279/22

0.005 279/28

279/29

0.010 279/30

0.020 279/31

0.020 280/1

0.027

0.037 280/2

0.030 280/3

280/4

0.032 280/5

0.044

0.060 280/6

282/2

0.700 347/4

0.049 348/2

0.040

0.040 348/3

348/4

0.030 348/5

0.030

(2)

(1)

348/6

0.030

0.130

348/7

0.050

348/8

0.050

348/9

348/10

0.040

0.030

348/11

351

0.126

0.048

352/1

0.048

352/2

0.180

367/1

0.217

367/3

0.010

368

0.025

369

0.026

371

0.067

372/6, 380/23

0.067

372/7, 380/24

380/1/2

0.250

0.320

380/2, 380/9

0.202

380/5, 402/2

0.218

380/10 , 380/11 , 380/16

0.380

380/17/2 , 381/1

0.067

380/25

0.010

381/5

381/6

0.090

0.020

382/1/2

0.090

382/2

0.061

382/7

0.079

382/8

382/9

0.090

0.140

386/1

0.140

386/2

0.030

499/2 , 499/3 , 504

0.250

523

0.720

525

0.360

526/2

0.330

540/1

0.020

542/2

543/1

0.400

0.120

543/3

0.270

543/5

0.800

543/6

0.070

543/10

0.570

625/10

0.425

625/11 2378

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(1)

625/17

0.130

0.042

625/22

628/37

0.360

628/38

0.220

629/8

0.020

योग .. 29.622

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की खजुरी वितरण शाखा एवं माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 05 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग ) ग्राम- धन्नास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.396 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

67

0.283

0.113

29/15 , 33 , 63 , 64, 70/1 योग 0.396

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की खरसानिया उपनहर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज/कार्यपालन यंत्री नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील - नसरूल्लागंज

(ग ) ग्राम- रिछाड़िया कदीम

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.926

रकबा

खसरा नंबर

(हेक्टेयर में ) (1)

(2)

24/1

0.016

0.065

32

0.263

33, 35/2, 222/35, 222/35, 245/35/1/5/3

0.162

33, 35/2 , 222/35, 245/35/1/3

0.129

33, 35/2 , 222/35, 245/35/4/1

0.324

33, 35/2 , 222/35, 245/35/1/5/2

0.324

33 , 35/2 , 222/35, 245/35/1/5/4

0.332

33, 35/2 , 222/35 , 245/35/4/2

0.712

33, 35/2 , 222/35, 245/35/3/1

0.316

33 , 35/2 , 222/35, 245/35/1/4

0.283

35/1/1

योग 2.926

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-दांयीं मुख्य नहर की खरसानिया उपनहर नहर की हाल्याखेड़ी माईनर के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज /कार्यपालन यंत्री नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

प्र. क्र. 07 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम- भीमगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.672 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.072

53 , 55 , 62/2/2 /ख

0.129

58

0.161

59/1 /1/क

106/58

0.121

59/2/1

0.024

0.145

59/1/1 /ख/1/2

60/1

योग

0.02 . 0.672

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की जोगला माईनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज/कार्यपालन यंत्री नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग श्योपुर , दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 09-2012-13-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- श्योपुर

(ख ) तहसील- विजयपुर

(ग) नगर/ ग्राम- धोबिनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.630 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

24/4/5

0.314

0.481

27

0.836

28

0.157

29

30

0.136

0.543

31

0.512

32मि 1

0.512

32मि 2

0.372

36/2मि 1

0.012

36/2मि 2

0.733

36/3

0.416

36/4

1.045

38/1 मि 1

0.418

38/1

1.703

38/2

0.596

46

0.188

51

0.052

52

0.460

53

0.355

58

0.355

59

0.449

60

0.031

61

0.627

64

65

0.108

0.100

73/1

0.050

73/2

1.139

74

0.721

75

0.636

76/1

0.748

76/2

0.523

77/1

0.408

77/2

0.010

79

0.585

81

0.293

82

0.303

83

0.376

84

0.219

85

0.167

86

0.418

87

0.366

94

0.355

95

0.178

98

0.324

99

0.293

100 2380

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.209

101

102

0.010

0.230

104

105

0.272

0.293

106

107

0.105

0.010

108

110

0.010

122

0.010

124

0.073

0.021

136

141

0.010

165

0.031

174

0.021

180

0.032

0.010

212

219

0.042

223/2मि 1

0.219

0.010

230

231

0.010

238

0.010

243

0.010

252

0.021

0.010

263

266

0.031

283/2

0.010

283/3

0.010

0.010

283/4

0.209

285/1

303/2

0.010

311

0.010

319

0.084

380

0.658

0.001

403/ मि 2

472

0.031

0.010

498

515

0.254

योग 22.630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जून 2013

क्र. 6477 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

तहसील- अमरवाड़ा

(ख)

नगर/ ग्राम- ग्राम- चिमउवा, प.ह.नं. 37, (ग )

ब.नं. 88, रा.नि.मंडल - अमरवाड़ा-2

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में ) (2)

(1)

0.020 मकान पक्का-01 132/2, 132/3

0.017 मकान कच्चा-01 128/1 , 128/2

165/1

0.016 मकान कच्चा-01 129/2

0.016 मकान कच्चा-01 169/1

0.034 मकान कच्चा-03

0.020

72/1 , 72/3 , 73/2

योग 0.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रिछननाला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकताहै.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग , अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2381

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 6478 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- तेंदनी रैय्यत प.ह.नं. 39, ब.नं. 1/23 , रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा-2

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.447 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

5

0.215

7/1

0.350

0.360

9/4

10/1

0.080

10/17

0.019

10/16

0.080

10/11

0.019

10/14

0.030

39/3

0.140

10/15

0.061

0.093

योग.. 01.447 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रिछननाला जलाशय के लिये रोड निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग , अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 6479 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - हर्रई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम अमारी प.ह.नं. 20 , ब.नं. 02 , रा.नि. मंडल- हर्रई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.108 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 125/1

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.108

योग 0.108 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भेड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग , अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 6480 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 2382

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- हतोड़ा, प.ह.नं. 20, ब.नं. 301, रा.नि. मंडल-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.209 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 202/1

(2) 0.209

योग. 0.209 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 3 तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 6481 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम चन्दनवाड़ा, प.ह.नं. 35, ब.नं. 78, रा.नि. मंडल - चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.160 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2) 0.160

(1) 128/4

योग 0.160 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर की टनल निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना , बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 3 तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2383

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 01 - अ-82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पनागर

(ग ) ग्राम- मोहास ( बंदो. नं. 384 , प. ह . नं. 20/70) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.05

2

3

0.04

5

0.03

44/1

0.11

0.004

48/229

48/227

0.01

48/228

0.01

48/230

0.01

6/1

0.06 0.324

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलखाडू- सरोद मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 02- अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पनागर

(ग) ग्राम- बघोड़ी ( बंदो. नं. 303 , प. ह. नं. 20/70) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.17

14/1

0.09

14/3

0.11

16/1

12/1

0.17 योग 0.54

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलखाडू- सरोद मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 03 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पनागर 2384

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- झगरा ( बंदो. नं. प. ह. नं. 20/69 ) ( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.462 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

279/1

0.07

279/2

0.01

281

0.03

282/1

0.03

282/2

0.03

282/3

0.03

283

0.04

284

0.02

285

0.07

287/1

0.06

289

0.02

290/1

0.02

291

0.01

292/1

0.002

292/3

0.02

योग

0.462

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बेलखाडू- सरोद मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 16- ए- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग ) ग्राम- बेरखेड़ी, किरार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.010 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-बेरखेड़ी किरार

0.040

195/ 1 क

0.050

195/ 1ख

0.100

173/3

205/1

0.130

205/2

0.040

205/3

0.030

210/4

0.090

0.040

206/1

0.180

210/1/क/1

0.040

210/1/क/2

0.040

210/2

0.030

206/2/1

206/2/2

0.030

206/3

0.040

206/2/3

0.040

195/2 क

0.050

0.060

195/2 ख

195/3

0.070

211/2

0.125

211/3ख

211/2ख

0.210

211/1ख

213/1

0.160

0.270

214

217

0.210

216

0.040

218/1

0.170

207/3

0.100

207/4

0.090

207/2

0.090

207/1

0.080 भाग 1 ]

2385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(1)

208/1

0.180

0.180

208/2

204

0.005 3.010

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- सपन उद्वहन सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 10 जून 2013

क्र. 287- रीडर-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- जोबट

(ग) नगर/ग्राम- उम्दा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा

अन्य विवरण (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

1262/2

1.34 1. प्रस्तावित भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिदआदि सार्वजनिक स्थल

नहीं है .

योग .. 1.34 2. प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक निस्तार के उपयोग में नहीं लाई जा रही है.

(2)

(3)

(1)

3. प्रस्तावित भूमि पर फलदार वृक्ष स्थित नहीं हैं.

4. भूमि का भू- अर्जन करने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - जोबट परियोजना की बांध से डूब प्रभावित होने से.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 16 , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 06 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- कछौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.774 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

1.222

01 मिन

0.250

1.222

01 मिन

0.448

1.192

03मिन

0.417

03मिन

0.836

03मिन

1.003

04मिन

0.585

0.262 04मिन

0.542

04 मिन 2386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

09

0.005

1.097

11

12.492

0.630

0.036

12मिन

0.40 12मिन

0.836

0.542

12मिन

13मिन

0.752

0.02 19मिन

0.62

0.346 19मिन

0.62

19मिन

0.62

14

0.18

1.045

0.523

18

0.147 17 मिन

1.730

0.062 17 मिन

1.730

17 मिन

1.730

17 मिन

1.730

15

0.114

2.038

16 मिन

0.230

0.230

0.146 16 मिन

16 मिन

0.230

0.345

95/2मिन

0.06

0.21 95/3मिन

0.345

0.10 95/7 मिन

0.05

0.334

96

0.804

0.295

0.209

0.035 97

1.014

0.16 98

92

1.686

0.200

0.533

0.11 91

106

0.005

1.903

107

3.428

0.015 90

5.008

0.390 75

6.658

0.41 118

5.905

0.45

0.246

1.030

120 मिन

120 मिन

1.029

0.266 119

0.930

143 मिन

0.449

143 मिन

0.182

0.449

143 मिन

0.450

146

14.178

0.79

योग : 6.774 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

ग्वालियर , दिनांक 22 जून 2013

प्र. क्र. 16 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग ) ग्राम- दुबही

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.60 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(3) (1)

(2)

0.06 742

1.60

0.37 817

0.39

0.20 819/1047

0.28

0.43

0.39 803

0.47

0.10 812

0.33

0.71

807

0.86

0.12 809

0.28 808

1.14

0.16 811

0.57

0.02 802

0.41

0.08

0.36

794

0.06 816

1.16

0.15 743

0.56

0.13 746

0.65

0.37 748

0.49

0.17

1.72

753

0.36

0.74

795

0.25 794/1039

0.35

0.22 747

0.55

0.03 745

0.33

0.08 801

0.13

0.28

0.20 804 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

861

1.46

0.18

0.05 873

0.18

874

0.58

0.30 859

0.35

0.12 870

0.44

0.32 871

0.67

0.14 854

0.63

0.53

2.30

0.25 855

853

0.42

0.21 860

0.52

1.10

880

1.15

0.02 851

0.41

0.03

0.47 879

0.49

872

0.47

0.45 712

0.59

0.32 711/1040

0.41

0.26 713

1.40

0.48

0.63

0.42 724

710

0.84

0.23 707

0.80

0.08 708

0.58

0.26 722

0.93

0.06 723

0.87

0.73

0.48

0.08 733

1.90

0.23 725

0.65

0.40 709

752

0.43

0.35 751

0.62

0.14

0.11 749

0.44

750

0.95

0.30 731

0.30

0.08 732

0.35

0.32

0.03 734

0.37

योग : 12.60 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश , जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2387 कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 4 - अ-82 वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि सम्पत्ति की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील - बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम - बटियागढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

746 में से

0.12

योग . 0.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शेखपुरा जलाशय एवं नहर में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह , जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

दमोह , दिनांक 22 जून 2013

क्र. क - भू- अ. वि. अ. 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 2388

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- दमोह

( ग) नगर/ ग्राम - बेरखेड़ी, खोजाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में )

खसरा नंबर (1)

(2)

ग्राम बेरखेड़ी

45/4

0.30

216/2

0.14

216/3

0.12

योग .. 0.56

ग्राम खौजाखेड़ी

677

0.16

730/1

0.06

योग

0.22

कुल योग .. 0.78

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बी. ओ. टी. ( टोल + एन्जूटी ) योजनान्तर्गत दमोह - पथरिया - गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 25 जून 2013

क्र.-भू-अर्जन-04 ( अ-82 ) 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- नारायणगंज

(ग) ग्राम- चुटका प. ह. नं. 23 , टाटीघाट प. ह. नं. 23 ,

कुंडा प. ह . नं. 22 , एवं मानेगांव प. ह. नं. 24, ( लगभग क्षेत्रफल 288.55 हे. एवं उस भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियाँ/

वृक्ष) .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-288.55 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

ग्राम चुटका

1/1

1.30

1.30

1/2

2

0.15

4/1

1.82

0.40

4/2

2.40

6

0.31

7

8/1

1.09

0.05

8/2

0.90

9

0.64

10

12

0.36

0.48

13

0.48

15

0.33

16

0.64

17

0.64

18

0.57

19

0.80

20/1

20/2

0.61

21

0.10

22

1.23

24

1.47 भाग 1 ]

2389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2) (1)

0.20 25/1

25/2

0.18 26

1.42 27

0.68 28

0.70 30

0.36 31

0.70

1.20 33

34

0.28

0.37 35/1

35/2

0.37 37

0.56 38

0.82

0.95 39

40

1.10

1.05 41

1.56 43

44/1

0.09 44/2

0.09 45/1

0.51 45/2

0.53

0.17 45/3

46

1.41

0.54 47/1

0.55 47/2

48

0.18

1.58 49

50

0.60 51

2.58 56

2.73

0.42 57

0.54 58

0.21 59

0.40 61

62

1.47

0.21 63

1.10 65

0.68 66

(2)

(1)

0.83

67

0.28

69

71

0.30

0.63

72/1

72/2

0.31

72/3

0.31

73

0.45

0.57

74

75

0.46

1.03

76

77

0.57

0.27

78

80

0.34

0.27

81

83

0.09

0.37

84

1.04

85

86

0.33

87

0.14.

0.40

88

0.31

91

0.24

92

0.22

94

0.16

95

0.28

96

0.08

98

0.66

99

0.85

100

0.52

101

0.19

102

0.49

103

0.13

104

105

0.52

0.54

106

107

0.64

0.18

108/1

0.18

108/2

0.07

109 2390

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(2) (1)

110

0.02 112

0.28 114

0.95 115/1

0.35 115/2

0.35 116

0.08 117

0.03 118

0.17

0.07 119

120

0.27 121

0.21

0.19 122

123

0.41 124

0.05 125

0.31 126

0.12 127

0.20 128

0.12 129

0.24 131

0.12 132/1

0.46 132/2

0.45

0.34 133/1

0.34 133/2

0.35 134

135

0.33 136

0.88 137

1.66 138

0.46

1.30 139/1

0.52 139/2

140

0.22 143

1.36 144

0.36 145

0.72 146

0.19 147

0.15

(2)

(1)

0.32

148/1

0.32

148/2

0.32

148/3

148/4

0.32

5.00

148/5

1.30

148/6

2.03

148/7

0.73

148/8

0.28

148/9

0.69

149

150

0.41

0.19

151

0.41

152

0.34

153

0.45

154

0.75

155

2.20

157

0.19

158/1

0.19

158/2

0.20

158/3

0.19

159/1

0.18

159/2

0.82

160

1.40

162

0.71

164

1.57

165

0.69

167

0.26

169

170

0.28

0.32

171

0.10

172

0.99

173

0.32

174

0.13

175

1.60

176

177

0.17

179

0.39 भाग 1 ]

2391

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2) (1)

180

1.16

1.11 181

182

0.24 183/1

0.10 183/2

0.10 184

0.24

0.56 185

0.51 186

0.63 188/1

188/2

1.20

1.06 189/1

0.53 189/2

189/3

0.53 191/1

0.13

0.13 191/2

0.13 191/3

112.16

योग .

ग्राम टाटीघाट

0.59 6

0.90 12

13

0.27 14

0.57 15/1

0.53 15/2

0.02

0.02 15/3

0.57 16

17

0.10 18

2.50 19

0.73 20

0.74 21

0.72

0.85 22

0.68 23

0.26 24

0.43 25

27

0.49

(2)

(1)

0.65

28

0.78

29

0.49

30

0.53

31

0.20

32

0.21

33

0.61

34

1.10

35

0.64

36

0.65

37

0.37

38

0.38

39

0.56

45

0.20

46

0.30

47

0.32

48

0.20

49

0.20

50

0.46

57

0.46

58

0.45

60

0.43

61

0.43

62

0.43

63

0.26

90

1.50

91

0.86

93

1.25

94

0.51

95

26.40

योग ..

ग्राम कुंडा

1.62

129/2

1.43

130

0.06

131

0.93

132

0.80

133 2392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

(2) (1)

134

1.50 135

1.34 137

0.30 138

0.61 139

1.21 140

0.40 141

0.40 142

0.50 143

0.75 145

2.40 146

0.40 147

2.46 148

1.01 149

1.88 150

0.76 151

0.38 152

0.12 153

0.12 154

0.70 155

0.24 156

1.13 158

0.98 159

1.51 160

2.36 161

0.83 163

0.82 164

0.35 165

0.73 166

0.34 167

0.38

0.08 168/1

168/2

0.12 168/3

0.36 168/4

0.12 168/5

0.36 168/6

0.28 168/7

0.30 168/8

0.08 (1)

(2)

168/9

0.08

168/10

0.08

171

0.65

0.42

172

0.56

173

174

0.28

0.85

175

176

0.41

177

0.38

178

0.12

182

0.33

0.85

183

0.33

197/1

0.47

197/2

198

1.31

200/1

0.22

200/2

0.60

200/3

0.60

201

1.47

203

1.88

206

0.40

0.55

208/1

208/2

0.24

208/3

0.36

252

0.44

1.45

253

1.21

254

255

0.40

2.70

256

2.70

257

258

0.54

259

2.51

0.75

260

2.25

262

2.25

263

264

2.26

265

0.96

267/1

0.91 भाग 1 ]

2393

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(2) (1)

267/2

0.92 269

1.11 270

2.79 271

1.56 272

1.40 273

0.89 274

2.14 275

2.23

1.36 276

277

1.60 278

1.54

85.76

योग ..

ग्राम मानेगांव 177

0.27

0.26 178

2.00 179/1

179/2

0.34

0.47 180

181

0.03 182

0.09 183

0.43

0.19 184

185

0.75 186

0.47 187

0.10

0.09 188

189

0.07 190

0.42

1.35 191/1

0.20 191/2

0.18 192

194

0.81

0.07 195

0.70 196

197

0.57

0.19 198

(2)

(1)

0.16

199

200

0.48

0.51

201

202

1.14

0.25

203

0.14

204

0.34

205

1.21

218

0.22

400

0.27

401

0.60

402

0.35

403

0.35

404

0.20

405

1.34

406

0.80

408

0.80

410/1

0.21

410/2

0.40

410/3

0.54

413

0.05

414

0.23

415

0.23

417

2.01

418

1.03

419

0.58

420

0.44

421

0.21

422

0.25

423

424

1.07

0.29

426

427

0.27

0.43

428

0.36

429

430

0.49

431

0.08

0.90

432

1.18

433 2394

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

(1)

(2) 464/2

0.20 468

0.32 469

0.52 470

0.62 471

0.43 472

0.43 473

0.47 474

1.45

0.81 475/1

475/2

0.80 484/1

0.50 484/2

0.25 485

0.81 486/1

0.62 486/2

0.62 487

1.28 488

1.12 489

0.33 490

0.41 491

0.67 492

0.23 493

0.36 494

0.48 495

0.43 496

0.34 497

0.45 498

0.40

0.60 499/1

499/2

0.56 500

0.65 501

1.19

0.24 502/1

502/2

0.40

0.23 503

504

0.50

0.43 505

506/1

0.42

(2)

(1)

0.40

506/2

507

0.21

0.50

508

509

0.46

0.51

511

512

2.49

514

0.29

515

0.56

516/1

0.53

0.54

516/2

0.54

516/3

517

0.70

0.37

518

519

0.41

520

0.68

521

0.74

0.99

522

523

0.47

524

0.28

525

0.14

526

0.43

527

0.59

0.37

528

64.23

योग ..

288.55

महायोग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चुटका परमाणु विद्युत् संयंत्र स्थापित करने हेतु एवं आवासीय कॉलोनी हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला , सूचना केन्द्र, चुटका परमाणु विद्युत् परियोजना, नारायणगंज एवं मुख्य परियोजना अभियंता, कार्यालय चुटका, परमाणु विद्युत् परियोजना, 1049 , साउथ सिविल लाईन , एस. सी. बैनर्जी मार्ग, पचपेढ़ी, जबलपुर ( म. प्र. ) में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 04 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील /तालुक

भूमि का वर्णन नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(2)

(1)

(4)

(3) बैना

3.525 दतिया इन्दरगढ़

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र. ) .

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ 2-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील /तालुक

भूमि का वर्णन नगर/ ग्राम

(1)

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4)

1.05

(3) पचोखरा

दतिया

इन्दरगढ़

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया ( म. प्र. ) .

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की 8 एल.ए. नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2396

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 12 जून 2013

प्र. क्र. 18 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(1) (2)

(3)

विदिशा नटेरन

5.10

( 1 ) खजूरी दास

1.60

(2) गुर्जरखेड़ी

1.00

(3) काशीपुर

9.00

(4) नटेरन

2.50

(5) चमराहा

8.20

(6) सेऊ

2.25

(7) रावन

योग .. 29.65 (5)

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 27 जून 2013

क्र. भू- अर्जन- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

मण्डला बिछिया

2.79

(3) भीमडोंगरी प.ह.नं. 57

(6)

(5)

बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 July 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-07-05.27.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-07-05.27.Ordinary.