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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 12 July 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-07-12.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य प्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013- आषाढ़ 21 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जून 2013

क्र. ई - 1-177-2013-5- एक - राज्य शासन श्री प्रभात कुमार पाराशर, भाप्रसे ( 1990 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन- पत्र दिनांक 19 जून, 2013 के तारतम्य में अखिल भारतीय सेवाएं ( डीसीआरबी ) नियम 1958 के नियम 16 (2) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को एतद्वारा शिथिल करते हुए श्री प्रभात कुमार पाराशर, भाप्रसे ( 1990 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 24 जून, 2013 अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

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तद्नुसार श्री प्रभात कुमार पाराशर , भाप्रसे ( 1990 ) , भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 24 जून 2013 अपरान्ह से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे.

क्र. ई - 5-477 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2013 द्वारा दिनांक 17 से 26 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 15, 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. ई-5-787 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 11 से 22 जून 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-821 - आयएएस लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री एस सुहेल अली, आयएएस. , सचिव , राजस्व मंण्डल, ग्वालियर को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13 , 14 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस सुहेल अली को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) श्री एस सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-832 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस . , सचिव, " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10 से 13 जून 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

[भाग 1 क्र. ई- 5-871 - आयएएस लीव-5 - एक ( 1 ) श्री धनराजू एस, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 10 से 18 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाश काल में श्री धनराजू एस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था..

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 25 जून 2013

क्र. ई - 1-186-2013-5- एक- श्री विनोद सिंह बघेल , भाप्रसे ( 1997 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 26 जून 2013

क्र. ई- 5-743- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस . , कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल को दिनांक 11 से 17 जुलाई 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे, कलेक्टर , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निशांत वरवड़े , कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

क्र. ई - 5-800- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 17 से 25 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ. ) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-645 - आयएएस लीव- 5- एक. -( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी , आयएएस . , आयुक्त बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19 जुलाई से 6 अगस्त 2013 तक, उन्नीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-907 - आयएएस- लीव - 5 - एक . ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस . , कलेक्टर, जिला शाजापुर को दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक, बारह दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री मुकेश शुक्ल, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

( 4) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश शुक्ल, कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 जून 2013

अवकाश

कुल दिन

का प्रकार

(3)

07 दिन

क्र. एफ. ए. 5-16-2012- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :- अवकाश अवधि अ. क्र (1) (2) 1 दि. 26-04-2013 से 02-05-2013 तक. (4) पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश . अभियुक्ति (5) भोपाल , दिनांक 18 जून 2013

क्र. एफ. ए. 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025-02-2013 यूएस II, दिनांक 17 मई 2013 द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री केशव कुमार त्रिवेदी, मान. न्यायाधिपति श्री शील नागू अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में और माननीय न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 23 मई 2013 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव. भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. ई - 5-800 - आयएएस लीव- 5 - एक- श्रीमती मधु खरे , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2013 द्वारा दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 11 , 12 एवं 25 , 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

2400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. ई- 5-854- आयएएस लीव-5 - एक- श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भिण्ड को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई 2013 द्वारा दिनांक 20 मई से 7 जून 2013 तक, उन्नीस दिन के अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 मई 2013 एवं दिनांक 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले , अवर सचिव " कार्मिक".

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 जून 2013

क्र. एफ - 06-11-2007-चौवन 1 संशोधन. - भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 18-12-2002 द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि क्रमांक 48 पर " सरगरा " जाति को जोड़े जाने के कारण मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 06-11-2007- चौवन -1 , दिनांक 8 मई 2008 की सूची के सरल क्रमांक -70 पर अंकित " सरगरा " जाति को सूची से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 22 जून 2013

क्र. एफ- 7-33-12- बत्तीस -1 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2012 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 से एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था यह अवधि दिनांक 16 अप्रैल 2013 को समाप्त हो गई है.

( 2 ) राज्य शासन , एतद्वारा , श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को म. प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2013 से एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक 16 अप्रैल 2014 तक, नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, उपसचिव.

[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 21 जून 2013

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस - ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 27 ) , राज्य शासन, श्री रवि नायक, श्री महेश प्रसाद नायक को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है . उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई, 1985 है.

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस ब( एक) .- (मेरिट क्र. 66 ) , राज्य शासन, श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन पति श्री राज कुमार भद्रसेन को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी , 1982 है.

फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012- इक्कीस ब( एक) .-( मेरिट क्र. 75 ) , राज्य शासन, श्रीमती पूनम डामेचा पति श्री सुरेश डामेचा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है. उसकी जन्मतिथि 16 फरवरी, 1984है.

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस- ब( एक).-( मेरिट क्र. 87 ) , राज्य शासन, श्री सचिन कुमार जाधव पिता श्री रायमल जाधव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 24 अक्टूबर, 1984 है.

भाग 1 ]

2401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

फा. क्र. 3 ( बी )4-1996- इक्कीस- ब ( एक ) - निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री एस . एस . कन्नौज , सिविल न्यायाधीश वर्ग -2, देपालपुर, जिला इन्दौर ( वर्तमान पदस्थापना अलीराजपुर ) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जाँच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरूद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायायलय , मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट में पारित प्रस्ताव दिनांक 18 मई 2013 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत ( Dismiss ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री एस. एस. कन्नौज, सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 , देपालपुर , जिला इन्दौर (वर्तमान पदस्थापना अलीराजपुर ) को सेवा से पदच्युत ( Dismiss ) किया जाए.

अतः म. प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( १ ) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा , राज्य शासन श्री एस. एस. कन्नौज, सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 , को सेवा से पदच्युत ( Dismiss ) करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 जून 2013

फा. क्र. 1 (सी ) 12-2013 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू. ओ . क्र. 262-2013-1-10 , दिनांक 5 जून 2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , ( म. प्र. ) भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों , अपील , पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं इससे भिन्न प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , (म. प्र. ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री सुशीलचंद्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता ग्वालियर को रुपये 18,000/ - ( रु. अट्ठारह हजार ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा -24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का आनुषांगिक व्यय भी पाने के अधिकारी होंगे . बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल द्वारा किया जायेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे .

भोपाल , दिनांक 29 जून 2013

फाईल क्र. 17 (ई ) 324-2008 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, श्री बृजेश पाटकर, अधिवक्ता, बांधवगढ़ को नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 2 अगस्त 2008 को नोटरी प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका दिनांक 28 दिसम्बर 2012 को स्वर्गवास हो जाने से आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2013

फा. क्र. 1 (सी ) 23-2008-2013 - इक्कीस ब ( दो ).- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जून 2012 के तारतम्य में सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यूओ क्र. 282-2013-1-10, दिनांक 19 जून 2013 तथा लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 4235- स्था-2013 , दिनांक 27 मई 2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर में लोकायुक्त संगठन , भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री अरविन्द गोखले , अधिवक्ता, इन्दौर को रुपये 40,000 (रु. चालीस हजार ) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा -24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 19 जून 2013 से पुनः एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का आनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे . बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन ) भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का का सूचना- पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2013

फा. क्र. 1 ( बी ) 6-2004- इक्कीस ब( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री स्नेह प्रकाश सोनी पुत्र श्री मदनलाल जी वर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक जिला नीमच नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

टीप.- श्री स्नेह प्रकाश सोनी की जन्म तिथि 4 नवम्बर 1964 (चार नवम्बर उन्नीस सौ चौंसठ ) और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 04-11-2026 ( चार नवम्बर दो हजार छब्बीस ) को पूर्ण होगी.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2013

फा. क्र. 1 (बी)47-2004- इक्कीस - ब( दो) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2004 के द्वारा श्री शशि कुमार श्रीवास्तव को अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, धार नियुक्त किया गया था.

2402

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

श्री शशि कुमार श्रीवास्तव , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, धार की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

शुद्धि- पत्र

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस- ब( एक) .-(मेरिट क्र. 35 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2013 के द्वितीय पैरा में अंकित शब्द " भोपाल " के स्थान पर " मुरैना " पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के . वर्मा , सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ -1 (ए) -391-1988- ब- 2- दो- श्री विजय यादव , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 8 अगस्त 2013 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश , 20 , 21 जुलाई 2013 एवं 9 , 10, 11 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विजय यादव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय यादव, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 308-79- ब- 2-दो. श्री रमेश शर्मा , भापुसे, महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 22 जून से 3 जुलाई 2013 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री रमेश शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय यादव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश शर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री रमेश शर्मा , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रमेश शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश शर्मा , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

क्र. एफ-1 (ए) 119-1992- ब- 2- दो - श्री ए. के. जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 13 , 14 एवं 20, 21 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 से गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत सपत्नीक श्रीनगर - लेह लद्दाख ( जम्मू कश्मीर ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. जैन, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री ए. के. जैन , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

2403

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. जैन , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 257-88- ब- 2- दो. डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल को " ताईक्वाण्डो फेडरेशन ऑफ इण्डिया , बैंगलुरू " द्वारा " पबला, मैक्सिको" में आयोजित " 2013 डब्ल्यू.टी.एफ. वर्ल्ड ताईक्वाण्डो चैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने हेतु दल प्रमुख के रूप में निजी विदेश यात्रा की अनुमति के साथ दिनांक 15 से 19 जुलाई 2013 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India Leave ) दिनांक 13 , 14, 20 एवं 21 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है: -

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2.

विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य ( Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) उक्त विदेश यात्रा का समस्त व्यय भार " ताईक्वाण्डो फेडरेशन ऑफ इण्डिया, बैंगलुरू " द्वारा वहन किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 308-1979- ब-2- दो. श्री रमेश शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 23 से 31 अगस्त 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 1 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष-2012-13 में पत्नी श्रीमती नीता शर्मा सहित गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत " चेन्नई " जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री विजय यादव, भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) अवकाशकाल में श्री रमेश शर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) श्री रमेश शर्मा , भापुसे के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश शर्मा , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. एफ-1 ( ए ) 120-93- ब- 2- दो.- श्री के. बाबूराव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( अनुसंधान ) , अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 8 अगस्त 2013 तक, कुल अठारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 20, 21 जुलाई 2013 एवं 9, 10 , 11 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री के. बाबूराव , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री जी.पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (अनुसंधान ) , अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री के. बाबूराव , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2404

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. डी. - 15-3-2013- चौदह - 3.- चूंकि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये , उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का क्रय विक्रय करने के लिये सिवनी जिले की तहसील केवलारी के राजस्व सर्किल पलारी में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय - विक्रय का विनियमन करने के लिये ग्राम पलारी में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. डी. - 15-3-2013- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 28th June 2013

No. D - 15-3-2013 - XIV- 3.-WHEREAS , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with sub- section of Section (2) 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declares its intention to establish a market at Gram Palari for regulating the purchase and sale of agricultral produce mentioned in the schedule of the said Act , including all revenue and forest villages of the ravenue circle area of Palari in Tehsil Keolari of district Seoni .

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette " will be considered by the State Government .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2013

क्र. डी. - 15-3-2013- चौदह -3. चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना डी-15-11-86- चौदह -3 ( ए) , दिनांक 31 मई 1988 द्वारा सिवनी जिले की केवलारी तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय- विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से तहसील केवलारी में राजस्व सर्किल पलारी के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके " उक्त मंडी क्षेत्र " की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 के उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( तीन ) द्वारा और उपधारा ( 2 ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा " उक्त मंडी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भाग 1 ]

2405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

भोपाल , दिनांक 28 जून 2013

क्र. डी. - 15-3-2013- चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 28th June 2013

No. D - 15-3-2013 - XIV - 3.- WHEREAS by this Department Notification No. D - 15-11-86 - XIV - 3 (A ) , dated 31st May 1988 issued under the Section 3 of sub- section ( 1 ) of the Madhya Pradesh Agricultural produece market Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Keolari Tehsil of Seoni District " here in after reffered to as the " said market area . " .

And wehre it is now proposed to alter the limits of the " said market area " by split up herewith the area comprising of Revenue circle of Palari in Tehsil Keolari Seoni District , ( here in after referred to as the " siad area" ) .

NOW, THEREFORE , in exercise of powers conferred by clause ( iii ) of sub- section ( 1 ) and the sub- section (2 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby signifies its intention to alter the limit of the " said market area " by splitting up the " said area " .

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्र. फा. 3 (ए ) -2-2006 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2014 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है : - न्यायिक अधिकारी

क्रमांक

(1)

(2)

1 श्री गोविन्द सिंह काकोडिया, अपर जिला न्यायाधीश 2 श्री प्रताप सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय 3 श्री रेवा राम बामनिया, अपर जिला न्यायाधीश 4 श्री राम प्रकाश शरण , अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम 5 कुमारी सुनीता सी बार्लो, अपर जिला न्यायाधीश 6 श्री महादेव मुवेल , अपर जिला न्यायाधीश

7 श्री सुशील कुमार गुप्ता, आयुक्त विभागीय जांच 8 श्रीमती जयश्री वर्मा , प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्याया.

9 श्री सावन सिंह डाबर, अपर जिला न्यायाधीश 10 श्री करीम दाद खान, प्रमुख सचिव विधि विभाग 11 श्री गिरी राज किशोर शर्मा, अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम.

12 श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनि. ) , अपर जिला न्यायाधीश जन्म तिथि

सेवानिवृत्ति दिनांक (5)

अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि (4)

(3)

31-1-2014 3-1-1954

2-1-2014

31-3-2014

6-3-2014

7-3-1954

31-3-2014

31-3-2014

1-4-1954

31-5-2014

1-5-2014

2-5-1954

31-5-2014

2-5-2014

3-5-1954

31-5-2014 9-5-1954

8-5-2014

31-5-2014

11-5-2014

12-5-1954

27-5-2014

31-5-2014 28-5-1954

31-5-2014

31-5-2014

1-6-1954

30-6-2014 21-6-1954

20-6-2014

30-6-2014

30-6-2014

1-7-1954

1-7-1954

30-6-2014

30-6-2014

31-7-2014

8-7-2014

9-7-1954 2406

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

14 श्री राम प्रकाश वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उ . न्या. , इन्दौर 15 श्रीमती पारो रायजादा, अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम 16 श्री अशोक कुमार जैन ( जूनि. ) अपर जिला न्यायाधीश निलंबित 17 श्री तुलसी राम उईके, अपर जिला न्यायाधीश

18 श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जूनि. , जिला एवं सत्र न्यायाधीश 19 श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 श्री शंभू दयाल दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 21 श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश

22 कुमारी किरण गौहर, अपर जिला न्यायाधीश

23 श्री सतीश कुमार ताराम, अपर जिला न्यायाधीश (3)

(4)

(5)

31-8-2014 25-8-1954

24-8-2014

30-9-2014 7-9-1954

6-9-2014

15-9-2014

30-9-2014 16-9-1954

30-9-2014 1-10-1954

30-9-2014

31-10-2014

8-10-2014

9-10-1954

14-10-2014

31-10-2014 15-10-1954

31-10-2014

31-10-2014

1-11-1954

31-12-2014

9-12-2014

10-12-1954

31-12-2014

24-12-2014

25-12-1954

31-12-2014

25-12-2014

26-12-1954

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ 11-06-2013- तीस . मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ- 11-06-2013- तीस , दिनांक 18 फरवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्थल

तहसील

राज्य

जिला

स्मारक का नाम (2)

(4)

(5) (1)

(3)

म. प्र .

टीकमगढ़ बल्देवगढ़ बल्देवगढ़ किला बल्देवगढ़ .

क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है

अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(7)

(8)

(9) (6)

लोक निर्माण नहीं खसरा नं . 03

विभाग म.प्र .

5.289 हेक्टेयर

शासन, ग्वाल सागर, बल्देवगढ़ .

2407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश , भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ 11-09-2011- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-09-2011 - तीस , दिनांक 2 जनवरी , 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

क्षेत्रफल

स्थल

राज्य

जिला

तहसील

स्वामित्व धार्मिक पूजा

के अधीन है

स्मारक का नाम

क्रमांक जिसे

अथवा नहीं

राजस्व खण्ड संरक्षण में सम्मिलित करना है

(8)

(9)

(5)

(6)

(7)

(4)

(2)

(3)

(1)

717

67

जौरा

करसा शैलाश्रय ,

म. प्र.

मुरैना

बीघा

लिखी

149.853

छॉज.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/ पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ 11-11-2013- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक 660-2012- तीस, दिनांक 25 मार्च 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी.

(2) आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 3495 , दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

2408

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(3 ) अतः , राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्मारक का

तहसील

स्थल जिला

राज्य

नाम

(5)

(3)

(1)

(2)

(4) उज्जैन

म. प्र.

प्राचीन किला

महिदपुर

महिदपुर

क्षेत्रफल

राजस्व खण्ड

धार्मिक पूजा

स्वामित्व

के अधीन है अथवा नहीं क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9) (7)

(6)

(8)

नहीं है.

रकबा

म.प्र . शासन

खसरा नं. 63/1

9.821 एकड़

(4 ) राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ- 11-18-2008- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक , पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-18-2008- तीस , दिनांक 2 जनवरी , 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी.

(2 ) आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .

(3 ) अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

स्थल राज्य

जिला

तहसील

(3)

(5)

(1)

(2)

(4)

लौडी व्यास वदौरा म. प्र.

छतरपुर

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9) (7)

(6)

(8)

म. प्र. शासन नहीं है.

यौगिनी मंदिर.

1130, 1131

3.416 वर्ग मी.

2409 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(4 ) राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक / पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक , 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, म. प्र. भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कटेला, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. एफ. 3-136-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 136-2012 - बत्तीस , दिनांक 1 दिसम्बर 2012 को उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित नीमच विकास योजना, 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्रमांक

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6) (1)

(2)

1 ग्राम धनेरियाकलॉ

आवासीय,

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5) कृषि

919, 920 ,

(एकड़ में ) (4) 5.568 हेक्टेयर

(3) 921, 922 ,

938, 841/1 .

शर्तें- ( 1 ) ग्राम धनेरिया कलॉ मुख्य मार्ग तक के पहुंच मार्ग ( 858 मी. ) को 12 मीटर चौड़ा एवं 7.5 मीटर बी टी का निर्माण आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा. (2 ) रेल्वे लाईन से दूरी एवं भवन ऊंचाई के प्रावधान रेल्वे के विनियम अनुसार निर्धारित करने होंगे .

योग .. 7.29 हेक्टेयर

1. यह कि आवेदक संस्था ने म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 2,14,36,800/ - (रुपये दो करोड़, चौदह लाख , छत्तीस हजार, आठ सौ मात्र ) दिनांक 16 मई 2013 , 17 मई 2013 तथा 19 जून 2013 को भारतीय स्टेट बैंक दशहरा मैदान, नीमच शाखा में क्रमशः चालान क्र. 236 , 221 तथा 219 के द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

2. ग्राम धनेरिया कलॉ मुख्य मार्ग तक के पहुंच मार्ग ( 540 मी 318 मी. ) को 12 मीटर चौड़ा एवं 7.5 मीटर बी टी का निर्माण आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा. कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका, नीमच द्वारा हस्ताक्षरित प्राकलन अनुसार दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनसुार किया जाएगा. इस मार्ग की अनुमानित लागत रुपये 44.417 लाख का 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक, म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ के नाम से जमा करेंगे .

[ भाग 1 2410

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

3. सक्षम प्राधिकारी , नगर तथा ग्राम निवेश , बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि कराये बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा.

4. आवेदक संस्था निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार मार्ग निर्माण का कार्य पूरा करने पर उसकी जानकारी कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को प्रस्तुत करेगी.

5. कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका, नीमच के द्वारा यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि उक्त मार्ग स्पेसिफिकेशन के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है , तदोपरान्त बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगा.

6. उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के निर्देशानुसार आवेदक संस्था इस अवधि को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगी . सक्षम प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के 24 माह के भीतर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा. बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को होगा , तथा वह प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक संस्था को उक्त उल्लेखित 24 माह की अवधि को भी बढ़ाने का निर्देश दे सकेंगे .

7. मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति के बिना ही अगर उक्त bank guarantee समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का होगा.

8. उपांतरित क्षेत्रफल 5.568 हेक्टेयर का पटवारी अक्स संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को पृथक से प्रेषित किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

संशोधित अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. 4428-2187- अका- विपप्र -2012 .- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्न- पत्र महिला एवं बाल कल्याण एवं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5536-4862-2103-अका-विपप्र -2013 , दिनांक 10 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, में रीवा संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री रामनारायण सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी अंकित है के स्थान पर अब श्री राजनारायण सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी पढ़ा जाए.

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. 4533-4428 - अका- विपप्र -2012.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री शाश्वत सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर, अंकित है, के स्थान पर अब उत्तीर्ण किए गए विषयों में श्री शाश्वत सिंह मीना, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

2411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला धार , मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 18 जून 2013

क्रमांक 8467 - रीडर - 2-2013 .- राष्ट्रीय राजमार्ग -59 , इन्दौर- अहमदाबाद के घाटाबिल्लोद/ डेहरीसराय से लेबड़ तक के भाग में, सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण असुरक्षित गड्ढे, पानी का भराव पानी की निकासी न होने , कीचड़ के कारण फिसलन होने से , उक्त क्षेत्र से होकर निकलने वाले यातायात, संलग्न क्षेत्र के रहवासियों तथा उक्त क्षेत्र से होकर जाने वाले संलग्न क्षेत्रों के नागरिकों को हो रही परेशानी, दुर्घटना से सड़क जाम एवं वाहनों के उलटने के संबंध में जनप्रतिनिधियों, नागरिकों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से निरन्तर ध्यान आकर्षित किया गया है तथा शीघ्र सड़क मरम्मत की मांग की गई है.

2. उल्लेखित भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण में होकर, संधारण हेतु निर्माण एजेंसी ' आयवीआरसीएल ' के दायित्व में है, किन्तु पिछले लगभग छः माह से निर्माण एजेंसी ' आयवीआरसीएल ' द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग संधारण की दिशा में अनेकों बार ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद भी, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है , इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ स्तरों पर चर्चा किए जाने के बाद भी कोई सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है.

3. उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा श्रीमती नीना विक्रम वर्मा माननीय विधायिका धार विधान सभा क्षेत्र के द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 5382/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-5-2013 को क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत हेतु कार्य एजेंसी को तीन दिन में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए है. किन्तु संधारण की कार्यवाही आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुई है.

4. पिछले एक सप्ताह से वर्षा प्रारंभ होने के कारण प्रायः हर दिन वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से जाम लगने, यातायात बाधित होने से क्षेत्र की जनता में अत्यन्त आक्रोश एवं कानून व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तथा क्षतिग्रस्त भाग को तत्काल दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है . मौके के निरीक्षण तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार उक्त क्षेत्र से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किए बगैर, संधारण की कार्यवाही संभव नहीं है.

5. अतः पुलिस अधीक्षक जिला धार से किए गए परामर्श अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं. सी.बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला धार, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से , निम्नानुसार प्रतिबंध आदेशित करता हूं : -

यह कि लेबड़ घाटाबिल्लोद मार्ग जो कि लेबड़ तिराहे से घाटाबिल्लोद तिराहे तक का भाग होकर, लगभग 05 कि. मी. है से होकर, उक्त मार्ग की मरम्मत होने तक भारी वाहनों के लिये प्रतिबंधित रहेगा.

रतलाम बदनावर की ओर से होकर आने वाले भारी वाहन जिन्हें उक्त मार्ग से होकर इन्दौर/पीथमपुर की ओर जाना है, लेबड़ मानपुर लिंक रोड से होकर मानपुर से ए. बी. रोड होकर जाएंगे.

यह कि इन्दौर से बेटमा होकर रतलाम - नीमच, धार, झाबुआ, अहमदाबाद की ओर जाने वाले मालवाही वाहन इन्दौर से राऊ, ए. बी. रोड मानपुर, मानपुर - लेबड़ लिंक रोड से होकर जाएंगे.

ए.बी. रोड महू, पीथमपुर से रतलाम , नीमच, धार, झाबुआ, अहमदाबाद जाने वाले मालवाही वाहन ए.बी. रोड से मानपुर, मानपुर - लेबड़ लिंक रोड होकर जाएंगे.

ऐसे मालवाही वाहन जिन्हें लेबड़ घाटाबिल्लोद स्थित औद्योगिक इकाईयों में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए जाना है, के लिए वे वाहनों का प्रवेश परमिट पुलिस चौकी प्रभारी घाटाबिल्लोद से प्राप्त किया जाकर उक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे.

उक्त क्षेत्र में उक्त क्षेत्र के किनारे पर कोई भी खाली मालवाही वाहन खड़ा नहीं रखा जाएगा .

6. व्यापक लोक सुविधा को देखते हुए यात्री वाहन स्कूल बसें, उक्त क्षेत्र से संलग्न रहवासियों के वाहन तथा निर्माण एवं शासकीय प्रयोजन में संलग्न वाहन तथा दो पहिया वाहन उक्त क्षेत्र से आ- जा सकेंगे.

7. पुलिस अधीक्षक, जिला धार लेबड़ तिराहा, घाटा बिल्लोद तिराहा, ( बेटमा- महू- घाटाबिल्लोद ) , ( रतलाम लेबड़ धार ) तथा पीथमपुर के पास ए. बी. रोड जंक्शन ( मनाल चौपाटी ) पर यातायात डायवर्सन की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्टॉपर, संकेतक, डायवर्सन, रिफ्लेंक्टिंग सिग्नल्स आदि की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/आयवीआरसीएल के द्वारा की जावेगी .

2412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मानपुर की ओर से ट्राफिक आकर, मानपुर- इन्दौर की ओर मुड़ने के स्थान पर आवश्यक संकेतकों जो रात्रि में भी दिखाई दे सकेंगे की व्यवस्था की जाएगी.

9. पुलिस अधीक्षक जिला धार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर/ उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर के माध्यम में बेटमा - घाटाबिल्लोद- लेबड़ से होकर धार, अहमदाबाद एवं रतलाम नीमच की ओर जाने वाले ट्राफिक को परिवर्तित मार्ग से यात्रा करने हेतु अनुरोध किया जाए.

10. उक्त प्रतिबंधों का अधिकाधिक प्रचार - प्रसार दैनिक समाचार पत्रों एवं स्थानीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से सहायक संचालक, जनसम्पर्क, तहसीलदार धार द्वारा कराया जावे, ताकि वाहन स्वामियों को असुविधा न हो.

11. चूंकि उक्त सर्व साधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण इसकी तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है, अतः यह आदेश धारा 144 की उपधारा 2 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है. उक्त आदेश के विक्षुब्ध व्यक्ति/संस्था द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लिखित एवं मौखिक में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा .

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

संचालनालय , स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 7 जून 2013

क्र. 1 - जी- विज्ञप्त- सेल-6 - वेतनमान- 2013-861 .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के नियम-4 उपबंध-2 , भाग - ख में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित 43 चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000-375-16500 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600-39100 ग्रेड पे 7600 ) , दिनांक 1-1-2006 से स्वीकृत करता है : -

क्र. चिकित्सा अधिकारी का नाम

पदक्रम सूची में

क्रमांक/वर्ष

1-4-2004

(3)

(1)

(2)

1 DR . DEVENDRA KUMAR SHARMA 2 DR . MANOJ JAIN

3 DR . PANKAJ RASTOGI

4 DR . DEVDUTT SHARMA

5 DR . D.K. BHATNAGAR

6 DR . KU . C. A. SHAILI

7 DR . SURESH CHANDRA JAIN 8 DR . BASANT SHRIVASTAVA 9 DR . PRADEEP JOSHI

10 DR . D. K. KOHLE

11 DR . KRISHΝΑ ΚΑΝΤ SHARMA 12 DR . G. P. SINGH

13 DR . SMT . URMILA AGRAWAL 14 DR . OMKAR PRASAD SISODIYA 15 DR . H. RAHMAN

16 DR . M. K. KHERA

17 DR . A. K. DIXIT

18 DR. JAGDISH PRASAD KHARE 19 DR . IBAHADUR REHMAN KHAN 20 DR . SARAD GADRE

21 DR . M. M. BHARGAVA

प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक (6) लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/ नियमितिकरण वर्ष (4) (5)

740

1-1-2006 1983

171

1983

1-1-2006 741

173

1983

742

174

1-1-2006

1-1-2006 1983

745

181

1-1-2006 1983

184

746

1-1-2006 747

1983

185

1-1-2006 1983

192

750

1983

193

1-1-2006 751

1983

1-1-2006

204

753

1983

214

756

1-1-2006

216

1-1-2006 756-A

1983

217

757

1-1-2006 1983

218

758

1-1-2006 1983

1983

1-1-2006

219

759

1-1-2006 1983

220

760

1-1-2006 1983

762

222

763

1983

1-1-2006

223

1-1-2006 765

227

1983

1-1-2006

249

1983

772

1-1-2006 773

1983

251

258

1-1-2006 778

1983 भाग 1 ]

2413

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

22 DR . S. K. JAIN

23 DR . RAVINDRA KUMAR GARG

DR . S. KHANDELWAL

24

25 DR . M. K. JAIN

26 DR . S. P. S. RAGHUWANSHI

27 DR . K. C. DUBEY

28 DR . R. K. SHARMA

29 DR . JYOTSNA TIWARI

30 DR . A. K. DUBEY

31 DR . CHANDRA PRAKASH TIWARI 32 DR . R. C. KUKDE

33 DR . R. K. BAJAJ

34 DR . SURENDRA KUMAR SHRIVASTAVA 35 DR . A. K. SHIWANI

36 DR . U. S. THAKUR

37 DR . M. C. MANGAL

38 DR . SMT . NIRMALA JANGDE

DR . KU . PRAMODNI HARKE

39

40 DR . SMT . RUKHMANI NIDHAN

41 DR . ACHAL SILAWAT

42 DR . HAJARI LAL ARYA

43 DR . R. K. RAI

(5)

(6) (3)

(4)

262

1-1-2006 780

1983

1-1-2006 781

263

1983

1-1-2006

267

784

1983

1983

1-1-2006 786

274

1-1-2006

296

1983

792

1-1-2006 1983

298

794

300

1983

1-1-2006 795

1-1-2006 1983

796

301

1-1-2006 797

302

1983

1983

1-1-2006

307

798 -A

308

1-1-2006 1983

799

1-1-2006 800

311

1983

1-1-2006

315

1983

801

1-1-2006 803

319

1983

1-1-2006

322

1983

805

336

1-1-2006 1983

811

339

1-1-2006 1983

813

1-1-2006

340

814

1983

1-1-2006

342

816

1983

352

820

1-1-2006 1983

1-1-2006 1983

354

822

1-1-2006

357

1983

824

2. जिन चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम 22 - ए ( 2 ) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा. किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22 - डी का लाभ देय नहीं होगा.

3. जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000-375-16500 ( वर्तमान में 15600-39100 + ग्रेड - पे 7600 ) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/ सेवा अभिलेखों से पुष्टि/ कार्यवाही कर ली जाए : - (1) चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की 05 वर्ष की सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करे.

(2) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जावेगा.

(3) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा .

(4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत हो चुका हो, त्याग - पत्र दे दिया हो तो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा.

(5) प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य पद का अथवा वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य वरिष्ठ पद पर नियुक्ति से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया जाये.

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदितः 2414

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

भोपाल , दिनांक 18 जून 2013

क्र. 1- जी-विज्ञप्त- सेल-6-वेतनमान- 2013-910.- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम , 1990 के नियम -4 उपबंध-2 , भाग - ख में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित 104 चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 10000-325-15200 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600-39100 + ग्रेड पे 6600 ) , दिनांक 1 जनवरी 2006 से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है : -

क्र. चिकित्सा अधिकारी का नाम

वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक पदक्रम सूची में क्रमांक/वर्ष 1-4-2004

(2)

(1)

1 DR . HARI SINGH RANA

2 DR . PRATAP CHAND ANAND 3 DR . R. AGARWAL

4 DR . P. K. SHRIVASTAV

5 DR . PRAHLAD SINGH THAKUR 6 DR . SANDHYA DAMLE

7 DR . G. S. DHAWAN

8 DR . SANJAY JAIN

9 DR . REMJI SULIA

10 DR . SMT . SAMTA DUBE

11 DR . K. S. THAKUR

12 DR . D. K. KHARE

13 DR . KU . ANITA CHANDRE

14 DR . ANAND SINGH

15 DR . S. K. JAIN

16 DR . VEERENDRA KUMAR DUBEY 17 DR . A. K. MISHRA

18 DR . MAHESH KUMAR DHAKAD 19 DR . KAMINI RANA

20 DR RAMGOPAL KOTIA

21 DR SMT . RENU CHUGH

22 DR . MADAN MESHRAM

23 DR . B. S. BARIA

24 DR . S. K. GUPTA

25 DR . JAYDEV SINGH PAWAR 26 DR . ANURAG JAIN

27 DR . H. N. NAYAK

28 DR . B. K. SAXENA

29 DR . D. C. GUPTA

30 DR . M. S. SIDDIQUI

31 DR . D. KARVADE

32 DR . SMT . VIDYA JODHAPUR DR . J. P. PANDIT

33 34 DR . R. K. NEEMA

35 DR . B. P. KOLE

36 DR . PREMCHAND NOTWANI 37 DR . TARACHAND MESHRAM 38 DR . DINESH YADAV

39 DR . S. N. CHOUHAN

40 DR . RAJENDRA PRASHAD SHARMA 41 DR . ANIL KUMAR VARMA

42 DR . ARUN KUMAR TRIVEDI 43 DR . SUNIL JAIN

लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/ नियमितिकरण वर्ष

(3)

(4)

(6)

(5)

1335

1-1-2006 1918

1987

1447

1-1-2006 1987

1920

1-1-2006

1449

1987

1921

1448

1-1-2006 1987

1922

1-1-2006

1451

1987

1924

1-1-2006

1336

1925

1987

1-1-2006

1338

1927

1987

1462

1987

1930

1-1-2006

1780

1-1-2006 1987

1931

1-1-2006 1936

1987

1005

1-1-2006

1779

1987

1937

1-1-2006

1462

1938

1987

1-1-2006 1940

1987

1464

1987

1-1-2006

1082

1942

1468

1987

1943

1-1-2006

1467

1944

1987

1-1-2006 1945

1-1-2006 1987

1469

1-1-2006 1987

1341

1946

1470

1-1-2006 1987

1947

1-1-2006

1342

1987

1949

1950

1-1-2006 1987

1473

1951

1-1-2006

1344

1987

1952

1987

1-1-2006

1345

1953

1599

1-1-2006 1987

1987

1959

1479

1-1-2006

1472

1-1-2006 1961

1987

1-1-2006

1481

1963

1987

1-1-2006 1987

1966

1485

1-1-2006 1987

1541

1967

1987

1489

1969

1-1-2006

1492

1-1-2006 1987

1971

1-1-2006

1494

1987

1972

1495

1-1-2006 1987

1974

1502

1-1-2006 1987

1976

1506

1-1-2006 1987

1980

1-1-2006 1987

1981

1507

1347

1-1-2006 1982

1987

1512

1987

1-1-2006 1985

1349

1-1-2006 1987

1986

1516

1-1-2006 1987

1987

1515

1-1-2006 1988

1987

1-1-2006

1519

1987

1990

1-1-2006 1987

1520

1991 भाग 1 ]

2415

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

DR . S. L. SADIWAL

44

45 DR . A. K. GOUTAM

46 DR . SMT . TANUJA SAΧΕΝΑ

DR . ANIL KUMAR PANDEY

47

DR. SHAILENDRA KUMAR PALIWAL 48

49 DR . PRADEEP GUPTA

50 DR . SMT . USHA GROVER

51 DR . PRAMOD BARGAV

52 DR . VIJAY KISHORE TIWARI

DR . KAMLESH SHARMA

53

54 DR . H.S. AJMANI

55 DR . R. K. GUPTA

56 DR . R. S. GUPTA

57 DR . SMT . INDIRA GUPTA

58 DR . S. P. SHARMA

59 DR . ASHOK K. MALU

60 DR . MUKESH KUMAR JAIN

DR . MIS . AMITA SHRIVASTAV 61

62 DR . S. BANE

63 DR . SURESH KUMAR VERMA 64 DR . A. K. BHAGAT

65 DR. SMT . UMA PARMAR ( ROKRE) DR. KAUSHAL KUMAR BHATNAGAR 66

67 DR . SMT . A. MAHARAJA

68 DR . SMT . KALPNA SAΧΕΝΑ

69 DR . SMT . MADHU SAXΕΝΑ

70 DR . SMT . M. ANDEO

71 DR . SMT . NEELAM SAXENA

72 DR . SMT . ARCHANA MISHRA 73 DR . V. K. GUPTA

74 DR . K. M. GOYAL

DR . SMT . NEETA JAIN

75

76 DR . JAGDEESH PRASAD NAYAK 77 DR . R. K. DIXIT

78 DR . NARENDRA KUMAR RATHORE 79 DR . HEMANT KUMAR DWIVEDI 80 DR . ANAND SHARMA

81 DR . SHOBHA RANI DUBEY ( MOITRA) 82 DR . ASHOK VERMA

83 DR . R. K. MISHRA

84 DR . ANIL JAIN

85 DR . SMT . SHEELA MEΕΝΑ

86 DR. R. K. SHARMA

87 DR . AJAY NIGAM

88 DR . VIJAY AGARWAL

89 DR . ABAYRAJ SINGH

DR . RAMESH BHARGAVA

90

DR . M. H. MALIK

91

(6) (4)

(3)

(5)

1-1-2006

1352

1987

1992

1-1-2006 1987

1993

1521

1522

1-1-2006 1987

1994

1523

1-1-2006 1987

1995

1-1-2006

1530

1987

1996

1-1-2006

1525

1987

1999

1-1-2006

1545

1987

2001

1-1-2006

1526

2002

1987

1539

1987

1-1-2006 2003

1527

1-1-2006 1987

2004

1-1-2006

1529

1987

2005

1-1-2006 1987

1331

2007

1-1-2006 1987

1532

2008

1-1-2006

1535

1987

2011

1537

1-1-2006 1987

2012

1-1-2006

1543

1987

2016

1-1-2006

1542

1987

2017

1-1-2006

1586

2019

1987

1-1-2006

1356

1987

2022

1-1-2006

1357

1987

2023

1359

1-1-2006 2024

1987

1591

1-1-2006 1987

2025

1-1-2006

1555

1987

2027

1-1-2006

1554

1987

2028

1-1-2006

1556

1987

2029

1559

1-1-2006 1987

2033

1-1-2006

1561

1987

2036

1567

1987

1-1-2006 2038

1-1-2006

1569

1987

2039

1-1-2006

1584

1987

2041

1572

1-1-2006 1987

2042

1-1-2006

1573

2045

1987

1-1-2006

361

1987

2047

1-1-2006

1586

1987

2052

1587

1-1-2006 1987

2053

1-1-2006

1588

1987

2055

1592

1-1-2006 2058

1987

1594

1-1-2006 2061

1987

1987

1-1-2006

1363

2062

1-1-2006

1681

1987

2063

1603

1987

1-1-2006 2067

1-1-2006 2068

1601

1987

1-1-2006

1608

1987

2069

1611

1-1-2006 2073

1987

1-1-2006

1711

2077

1987

1-1-2006

1365

1987

2078

1-1-2006

1632

1987

2080

1-1-2006 1987

1616

2081 2416

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(3)

(4)

(5)

(6) (2)

(1)

1-1-2006

1618

2082

1987

92 DR . V. C. GOYAL

2083

1-1-2006

1617

1987

93 DR . A. SAXΕΝΑ

1-1-2006

1623

2089

1987

94 DR . RAMESHWAR PATIDAR

1367

1987

1-1-2006

2091

95 DR . RAGUNATH SATANKAR

1626

1-1-2006

1987

2093

96 DR . SATISH KUMAR SHARMA

1-1-2006

1628

1987

2095

97 DR . MAHENDRA GUPTA

1368

1-1-2006

1987

2098

98 DR . R. D. GAYAKWAR

1-1-2006

1633

2099

1987

99 DR . P. C. SWARNKAR

2101

473

1987

1-1-2006 100 DR . KU . KASTURI UAIKE

1-1-2006

1370

1987

2102

101 DR . SARAD HARNE

1-1-2006

1630

1987

2103

102 DR . ALKA NIKHAR

1-1-2006

1631

1987

2104

103 DR. ASHOK LILHARE

1-1-2006

1987

1634

2106

104 DR . G. K. JAIN

2. जिन चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम 22 - ए( 2 ) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा. किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22 - डी का लाभ देय नहीं होगा.

3. जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 10000-325-15200 ( वर्तमान में 15600-39100 + ग्रेड- पे 6600 ) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/ सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए : -

(1) चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की 05 वर्ष की सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी वरिष्ठ श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें.

(2) यदि वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय /राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये .

(3) यदि वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा .

(4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत हो चुका हो, त्याग - पत्र दे दिया हो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा.

(5) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं , उन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य पद का अथवा वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य वरिष्ठ पद पर नियुक्ति से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया जाये.

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित.

शैलबाला मार्टिन , अपर संचालक ( प्रशासन ) .

2417 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला रायसेन ( मध्यप्रदेश ) (स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टोरेट - रायसेन )

रायसेन, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 128 - स्था.निर्वा. - मण्डी निर्वा.-2013.- अपर संचालक ( निर्वाचन ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड , भोपाल का पत्र क्रमांक- मण्डी निर्वाचन ( बी-6-2012-01-92 ) , भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला - रायसेन , कृषि उपज मण्डी समिति 10 - औबेदुल्लागंज, के लिये नाम - निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं:-

प्रतिनिधि-विधायक

धारा -11 ( 1 ) घ 1. श्री तेजसिंह नागर आ. श्री मूलचंद नागर निवासी ग्राम इटायाकलां, तहसील गौहरगंज, जिला-रायसेन.

धारा-11 ( 1 ) च

प्रतिनिधि-कृषि विभाग

2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , औबेदुल्लागंज

धारा-11 ( 1 ) झ

प्रतिनिधि- जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन.

3. श्रीमति गुरनाम कौर पत्नि श्री सुरजीत सिंह, वार्ड नं. - 13 , बालबिहार, औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज , जिला रायसेन.

धारा -11 ( 1 ) 4. श्री रामकिशौर शर्मा आ. श्री गंगाप्रसाद शर्मा, निवासी औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

प्रतिनिधि- सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, औबेदुल्लागंज.

क्र. 129 - स्था. निर्वा. - मण्डी निर्वा.- 2013.- अपर संचालक मण्डी निर्वाचन ( बी -6-2012-01-92 ) भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला - रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 11 रायसेन , के लिये नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं:- ( निर्वाचन ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-

धारा -11 ( 1 ) च

प्रतिनिधि- कृषि विभाग

1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , सांची

धारा -11 ( 1 ) झ

प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन.

2. श्री पैजन सिंह आ. श्री तोरन सिंह , निवासी ग्राम पठारी , तहसील व जिला रायसेन.

क्र. 130- स्था.निर्वा. - मण्डी निर्वा.-2013.- अपर संचालक ( निर्वाचन ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक- मण्डी निर्वाचन ( बी-6-2012-01-92 ) भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला - रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 12 - बेगमगंज , के लिये नाम - निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं:-

प्रतिनिधि- विधायक धारा -11 ( 1 ) घ 1. श्री अरविन्द सिंह बुन्देला आ. कुंवर श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम चांदोडा, ग्राम पंचायत खमरिया तालुका कोठीखोह , तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन.

धारा-11 ( 1 ) च

प्रतिनिधि- कृषि विभाग

2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , बेगमगंज

धारा-11 ( 1 ) झ 3. श्री आशीष कुमार आ. श्री हजारीलाल , निवासी बेगमगंज.

प्रतिनिधि- जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन.

प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन धारा -11 ( 1 ) त्र 4. श्री दिग्विजय सिंह आ. श्री राजकुमार सिंह यादव, निवासी ग्राम गोपई, ग्राम पंचायत पंदरभटा,

पंच वार्ड क्र. - 3 , तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन.

2418

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. 131 - स्था.निर्वा. - मण्डी निर्वा.- 2013.- अपर संचालक ( निर्वाचन ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक- मण्डीनिर्वाचन ( बी-6-2012-01-92 ) भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला- रायसेन , कृषि उपज मण्डी समिति 13 - बरेली , के लिये नाम - निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं: - 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बरेली

2. श्री अरुण सिंह आ. श्री रविन्द्र सिंह , निवासी ग्राम बिसेर, पोस्ट सनखेडा तहसील बरेली , जिला रायसेन .

3. श्रीमति रामसिया राजेन्द्र पटेल पत्नि श्री राजेन्द्र पटेल, ग्राम पिपलिया करनसिंह, पोस्ट कामतोन, तहसील बरेली, जिला रायसेन ( जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्र. - 12 ) .

धारा -11 ( 1 ) च प्रतिनिधि- कृषि विभाग

धारा -11 ( 1 ) झ प्रतिनिधि- जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन.

प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन

धारा-11 ( 1 ) त्र क्र. 132- स्था.निर्वा. मण्डी निर्वा.- 2013.-अपर संचालक ( निर्वाचन ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक- मण्डी निर्वाचन ( बी -6-2012-01-92 ) भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं , जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला- रायसेन , कृषि उपज मण्डी समिति 14- गैरतगंज, के लिये नाम- निर्दिष्ट सदस्यों के नाम- निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं:-

प्रतिनिधि-विधायक

1. श्री लालजी ठाकुर, निवासी ग्राम हिनौतियाखास, तहसील गैरतगंज , जिला-रायसेन.

2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , गैरतगंज

3. श्री विजयराम आ. श्री उमराव , निवासी ग्राम सांकल, पोस्ट मुडियाखेडा, तहसील गैरतगंज , जिला रायसेन.

4. श्री कल्याण सिंह उर्फ रामबाबू लोधी आ. श्री भंवरलाल , निवासी ग्राम चांदपुर, तहसील गैरतगंज , जिला रायसेन. (जिला पंचायत सदस्य) .

धारा -11 ( 1 ) घ

धारा -11 ( 1 ) च प्रतिनिधि- कृषि विभाग

धारा -11 ( 1 ) झ प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन .

धारा-11 ( 1 ) त्र प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन

क्र. 133 - स्था.निर्वा. - मण्डी निर्वा.- 2013.- अपर संचालक ( निर्वाचन ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक- मण्डी निर्वाचन ( बी -6-2012-01-92 ) भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला- रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 15 - उदयपुरा , के लिये नाम- निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं: - 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , उदयपुरा

2. श्री शंकरसिंह आ. श्री भूरेसिंह, ग्राम थाला, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

3. श्रीमति ऊषा त्रिलोकपाल सिंह पत्नि श्री त्रिलोकपाल सिंह, ग्राम कैलकच्छ, पोस्ट अनघोरा, तहसील उदयपुरा , जिला रायसेन. (जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्र. - 10 ) .

धारा -11 ( 1 ) च प्रतिनिधि- कृषि विभाग

धारा-11 ( 1 ) झ प्रतिनिधि- जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन.

प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन

धारा -11 ( 1 ) त्र भाग 1 ]

2419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. 134 - स्था.निर्वा. - मण्डी निर्वा.- 2013.- अपर संचालक ( निर्वाचन ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक- मण्डी निर्वाचन ( बी -6-2012-01-92 ) भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला - रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 246- सिलवानी , के लिये नाम- निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं: - 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , सिलवानी 2. श्री गमेरसिंह आ. बेस्ता, निवासी ग्राम डुंगरिया, पोस्ट कुण्डाली , तहसील सिलवानी , जिला रायसेन.

3. श्री महेन्द्रपुरी गोस्वामी आ. श्री रामपुरी , ग्राम पडरियाकलां, पोस्ट कुण्डाली, तहसील सिलवानी , जिला रायसेन. (जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्र. - 8 ) .

धारा -11 ( 1 ) च प्रतिनिधि-कृषि विभाग

धारा -11 ( 1 ) झ प्रतिनिधि- जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन.

धारा -11 ( 1 ) त्र प्रतिनिधि- जिला पंचायत, रायसेन

जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 25 जून 2013

क्र. मण्डी- समिति गठन- 2013-498.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम , 2010 के नियम 5 के अनुसरण में , मैं , राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर, बैतूल, मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मण्डी के लिए कालम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं:-

संस्था का नाम

प्रावधान

नामांकित प्रतिनिधि का नाम

क्र. कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक

व नाम

(2)

(3)

(1)

1

35-मुलताई विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि.

2

सहकारी विपणन सोसायटी प्रतिनिधि.

3

कृषि विभाग का प्रतिनिधि 4

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि

5

जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

पंचायत का प्रतिनिधि 6

(5)

(4)

मण्डी अधिनियम की धारा

11 (1 ) ( घ) अन्तर्गत.

श्री जगदीश कोड़ले, सुभाष वार्ड, मुलताई.

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ड) अन्तर्गत.

श्री मनीष व. सुभाष खन्ना, ताप्ति विप. सहकारी संस्था मर्या. , मुलताई.

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) अन्तर्गत.

श्री आर. जी. वानखेडे , अनुविभागीय अधिकारी , कृषि मुलताई.

श्री संजय माथनकर,

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) (ज) अन्तर्गत.

संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. , बैतूल.

मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( झ ) अन्तर्गत.

श्री सदन कुमार आर्य , अध्यक्ष, जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या . , बैतूल.

मण्डी अधिनियम की धारा

11 ( 1 ) ( ञ) अन्तर्गत .

श्री प्रमोद धोटे , जनपद सदस्य, मुलताई .

राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर.

2420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ. 01-02-2010 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से, शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त बैराढ़ -1 के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 31 तथा राजस्व वृत्त पोहरी -2 के पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 40 तथा 44 को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बैराढ़ -1 के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 31 तथा राजस्व वृत्त पोहरी -2 के पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 40 तथा 44 को समाविष्ट करते हुए, एक नवीन तहसील बैराढ़ का सृजन करती है , जिसमें कुल 41 पटवारी हल्के तथा 114 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय बैराढ़ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ. 01-02-2010- सात- शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के क्रमांक एफ. 01-02-2010- सात-6 , दिनांक 9 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के जाता है . अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना प्राधिकार से एतत्द्वारा प्रकाशित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 9th July 2013

No. F - 01-02-2010 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Paadesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alter the limits of Tahsil Pohri , District Shivpuri from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 1 to 31 of Revenue Circle Berad - 1 and Patwari Halka No. 32 to 40 and 44 Revenue Circle Pohri - 2 and creates a new Tehsil Berad comprising of Patwari Halka No. 1 to 31 of Revenue Circle Berad - 1 and Patwari Halka No. 32 to 40 and 44 of Revenue Circle Pohri - 2 , in which the total Patwari Halkas shall be 41 and Villages shall be 114. The headquarter of the said Tehsil shall be a Berad .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. CHATURVEDI , Principal Secy.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. एफ. 31-07-2013- सत्ताईस 1.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 4 की उपधारा ( 5 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना , जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर जिले की पाटन तहसील में स्थित 4 जल उपभोक्ता संस्थाओं क्रमशः मजीठा, महगंवा , नटवारा एवं गुबराकलां की प्रबंध समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि में उनकी पदावधि के अवसान की तारीख अर्थात् 05 जून 2013 से छः मास की कालावधि दिनांक 04 दिसम्बर 2013 तक के लिये वृद्धि की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. रवि , अवर सचिव.

2421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 जून 2013

पत्र क्र. 1393 - प्रका. - भू- अर्जन -13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1) रीवा

त्योंथर सोनवर्षा कोठार 1.480

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 जून 2013

क्र. 1401 - भू- अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) सतना

(2) कोटर कोटर कोठार

3.90 योग 3.90

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर और मेंहुती सब- माइनर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 2422

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. 1403 - भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(4)

(2)

(3)

(5)

(1)

सतना

मेंहुती

बिरसिंहपुर

1.385 योग 1.385

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1405 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6) (2)

(4)

(5)

(1)

(3)

डगडीहा कोठार

सतना रघुराज नगर

6.50 योग 6.50

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर की सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

क्र. 1407 - भू- अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

सेमरा

सतना रघुराज नगर

1.058 योग 1.058

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1409 - भू- अर्जन - 13-14 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4) (2)

(1)

3.50 सतना

कुंआ कोठार

रघुराज नगर

योग 3.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर की सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 2424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

रीवा, दिनांक 26 जून 2013

क्र. 1421 - भू- अर्जन - 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आंवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

कोटर

सतना

टिकरी खाम कोठार

0.832 योग 0.832

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मेंहुती सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1423 - भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.500

कोटर

देवरा कोठार

सतना

योग 0.500

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2425 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. 1425 - भू- अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

कोटर

सतना

बरा पैपखार कोठार

0.400 योग 0.400

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1427 - भू- अर्जन - 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(5)

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

कोटर महदेवा पैपखार

सतना

0.300 योग 0.300

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 2426

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. 1429 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

सतना

कोटर

0.816

इटौर कोठार

योग 0.816

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की उमरी माइनर और बम्हौरी माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1431 - भू- अर्जन - 13-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (3)

(4)

(5)

(1)

(2)

0.765

सतना

अकौना कोठार

कोटर

योग 0.765

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बम्होरी सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

क्र. 1437- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1)

(2)

(3)

सेमरी जागीर

1.67 रीवा सेमरिया

योग 1.67

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की माइनर एवं सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 1433 - प्रका. भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

0.06 रीवा

हुजूर

अनंतपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बोदा वितरक नहर की अजगरहा माइनर का निर्माण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

2428

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. 1435- प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

पिपरा

1.40 रीवा सेमरिया

योग 1.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की माइनर एवं सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 22 जून 2013

प्र. क्र. 06 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

1.175 इन्दरगढ़

दतिया

बरा बुजुर्ग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 , दतिया ( म. प्र. )

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) 2429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 07 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

5.775 दतिया इन्दरगढ़

कुलैथ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 , दतिया ( म. प्र. )

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

3.375 दतिया इन्दरगढ़ श्यामपहाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 , दतिया ( म. प्र. )

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 09 - अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.30

जौनियां

दतिया इन्दरगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 , दतिया (म. प्र. )

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

2430

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

प्र. क्र. 10 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

5.80

चक बैना

दतिया इन्दरगढ़

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 , दतिया ( म. प्र. )

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

2.85 दतिया इन्दरगढ़

जसवन्तपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9 , दतिया ( म. प्र . )

श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 24 जून 2013

क्र. 01 - अ- 82-2012-13 प्र. क्र. 01-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची 2431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम ख. नं .

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकवा

अर्जित किया

(हेक्टर) गया

रकबा

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

2.024

2.024

220

(1) रायसेन रायसेन कायमपुर

206/2

1214

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 विदिशा .

1214

हलाली परियोजना के जल स्तर को बड़ाने हेतु भू-अर्जन. 206/3 1619 1619

1214

206/1 1214

6.071 6.071

योग ..

1.007 1.007

331/3

नीनोद

7.078 7.078

महायोग

(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 जून 2013

क्र. क - भू.अ.वि.अ. - 2012-13-629.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

तहसील/ तालुका

(5)

(6)

(4) 0.72

(1) दमोह

(2) पथरिया

(3) खौज़ाखेड़ी

संभागीय प्रबंधक म.प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. सागर.

योग . .0.72

बी.ओ.टी. ( टोल+ एन्जूटी ) योजनांतर्गत दमोह- पथरिया- गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , दमोह, संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 27 जून 2013

क्र. भू- अर्जन-( अ -82 ) 2013-14-660.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

भू-अर्जन

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(4)

(5)

(1)

(3) ढोढा

417

0.920

डिण्डौरी शहपुरा

(7) बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य .

243

0.430

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

251

0.750

0.840

464

466

0.570

430 0.010

0.880

471

499/2

0.140

0.390

440/1

0.600

440/2

440/3

0.380

440/4

0.220

477

0.820

0.360

470/1

365

0.010

0.360

492

472/1

0.140

472/3

0.100

0.010

497/1

474/1

0.130

0.840

472/2

474/2

0.110

161/1

0.370

0.400

470/6

493

0.500

384/1

0.350

384/2

0.350

384/3

0.350

0.120

384/4 2433 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(7)

(6)

(5)

(2)

(3) (4)

(1)

0.720

384/5

0.120

384/6 384/7 0.120 413/4 0.040 123/1 0.060

0.170

123/2

12.680

योग ..

0.000

शासकीय भूमि

12.680

कुलयोग

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-( अ -82 ) 2013-14-661.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवयकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

(7)

(6)

(2)

भू-अर्जन

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5)

(1)

(3) (4)

264/3

0.730

डिण्डौरी

बिलगढ़ा

शहपुरा

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य. 264/4

0.730

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

250

2.020

114/2

0.120

129

2.200

0.060

106/5

0.200

29/2

38/4

0.660

योग 6.720

0.000

शासकीय भूमि

6.720

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- ( अ -82 ) 2013-14-662 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 2434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

भूमि का वर्णन

सर्वे

नगर/ग्राम

जिला

नम्बर

तहसील/ तालुका

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.280

566/4

बिलगांव

डिण्डौरी शहपुरा

566/3

0.160

566/6

0.260

602

0.300

0.280

566/5

0.060

655/3

1.340

योग

0.000

शासकीय भूमि

1.340

कुल योग

(7) (6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य ( स्पिल चैनल) .

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 12 जून 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 150.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल

खसरा नम्बर तहसील/ तालुका

(हे.में)

(4) (2)

(3)

(1)

पोहरी सापरवाड़ा

शिवपुरी

296 299

300

301

302

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य.

0.02 0.03

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

0.08

0.07

0.06 2435 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(4)

(5)

(6) (3)

(1)

(2)

0.06

303

0.01

305/1

305/2

0.01

306

0.16

307

0.52

309

0.10

0.13

310

0.02

311/1

0.06

318

0.06

319

320

0.07

321

0.06

0.05

322

323

0.11

0.05

324

325

0.08

0.03

326

0.04

419

0.24

421/1

0.23

421/2

421/3

0.23

424

0.32

425

0.22

0.50

430

0.08

431

0.38

432

436

0.04

516/2

0.45

0.95

516/3

516/4

1.00

0.70

516/5

516/7

0.60

516/8

0.60

0.07

517/7

517/8

0.30

517/9

0.60

0.01

517/10

0.60

517/11

0.20

517/12

1.00

517/13

517/14

0.50 [भाग 1 2436

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.15

517/15

517/16

0.60

0.54

518

520

0.31

521

0.03

0.28

522

0.27

523

0.19

524

0.13

525

0.14

526

0.11

529

0.09

531

532

0.19

0.39

533

0.76

534

0.17

535

536

0.09

0.16

537

0.28

538

0.19

539

0.25

540

0.89

541

542

0.42

0.61

544

0.16

545

0.61

547

548

0.61

0.12

549

550

1.68

0.30

551

552

0.88

0.54

553

555

0.33

557

0.28

0.52

558

560

0.50

25.47

कुल योग .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

2437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

शिवपुरी , दिनांक 28 जून 2013

क्र. भू- अर्जन- 2012-13-568.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के. संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

प्रस्तावित क्षेत्रफल

जिला

तहसील नगर या ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) प्राधिकृत अधिकारी

नम्बर

खसरा अर्जित क्षेत्रफल

(हे.में)

(6)

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

2.73

3

पिछोर बामौरडामरौन

शिवपुरी

6

2.38

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

टीला तालाब के निर्माण हेतु.

0.44

8

0.32

9

0.50

20

0.42

21

1.00

22

119

0.10

121

0.31

122

0.18

337

0.05

0.15

338

0.07

340

342

1.32

343

0.11

0.70

344

345

0.15

354/1

0.60

0.60

354/2

354/3

1.74

0.60

355/1

0.23

355/2

0.10

355/3

0.23

356

357

0.97

358

8.05

3.59

359

360

1.57

0.24

361

362

0.09

363

0.19 [भाग 1 2438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(6) (3)

(5)

(1)

(2)

(4)

365

3.68

0.25

460

3.68

492

493

1.04

0.11

495

0.81

496

497

0.34

500

2.20

4.27

517

1.83

519

520

1.73

521

3.88

0.33

522

523

0.08

524

1.17

0.19

551

कुल योग 55.32

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी , दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 125.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल नम्बर

रकबा (हे.में)

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

461

देवरीकला

पोहरी

शिवपुरी

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य.

0.01 0.03

474

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

476

0.04

0.04

477

0.02

478

480

0.07

0.19

484

0.08

485

0.01

486

487

0.10 2439 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.14

488

490

0.10

491

0.46

0.17

492

0.33

493

583

0.01

584

0.70

0.10

586/2

0.74

597

598

0.08

0.41

619

620

0.14

0.05

621

0.17

622

0.04

623

625

0.04

0.11

626/1

0.08

626/2

0.04

628

629

0.03

0.08

645

0.08

646

647

0.02

0.09

649

0.20

651

653

0.05

654

0.03

0.01

659

0.07

660

661

0.07

662

0.19

663

0.05

665

1.05

0.44

667

668

0.03

0.10

672

676/1

0.04

0.03

676/2

0.07

677/1

0.07

677/2

684

0.05

685

0.30

0.15

686

0.11

688 [भाग 1 2440

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.33

689

690

0.13

0.05

691/1

0.10

691/2

693

0.03

0.06

732

0.27

733

0.50

735

0.21

749/952

0.55

749/953

0.28

750

751

1.31

752

0.80

1.70

753

754

1.42

755

0.30

756

0.57

1.28

757

0.38

758

764/944

0.01

0.86

766

767

0.37

0.65

768

0.10

770

0.02

771

0.47

774

779

0.73

0.95

780

0.63

782/1

0.06

782/2

0.28

783

785

0.18

0.68

786

0.54

788

789

1.30

1.14

790/1

0.30

790/2

791

0.70

0.28

792

1.44

793

794

0.97

0.22

796

0.31

797

0.61

798 2441 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

799

0.68

800

0.48

0.45

801

0.33

802

0.10

803

0.39

806

0.47

807

0.63

808

0.80

809/954/1

809/954/2 0.80

809/954/3 0.01

0.24

809/956/1

0.22

809/956/2

809/956/3 0.60

0.33

809/956/4

1.00

809/1क

0.22

809/957

809/958

0.21

809/9

1.20

0.55

809/10

809/12

0.03

0.06

809/13ख

809/13 ग

0.01

0.16

809/13 घ

1.00

809/14

809/15

1.50

0.05

809/16

809/20

0.04

0.75

809/21

0.80

809/22

0.79

809/23

0.86

809/24

810

0.38

0.34

811

813

0.25

0.16

815

816

0.15

0.40

818

1.43

819

0.09

820

821

0.09

822

0.20

0.43

823

825

0.33

0.50

828 [ भाग 1 2442

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

0.63

831

832

0.21

0.04

833

0.10

834

835

0.03

836

0.03

0.27

838

839

0.05

0.09

840

0.07

841

842

0.09

0.01

843

0.08

846

0.23

848

854

0.16

0.09

856

54.67

कुल योग .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-127.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

नम्बर

रकबा

(हे.में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(3)

(1)

पोहरी

मडरका

शिवपुरी

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य.

3 4

1.44 0.65

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शिवपुरी .

0.01

5

6

0.02

0.01

7

0.02

12 2443 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.03

15

0.01

21

22

0.01

23

0.02

31

0.01

32/1

0.01

0.01

32/2

33

0.23

0.04

किता

35/1

0.02

35/2

0.03

35/3

35/4

0.03

0.01

47

0.03

48

49/1 क

0.04

49/1ख

0.08

0.20

49/2

52/1

0.16

52/2

0.16

0.21

53

54

0.09

0.20

55/1

0.02

68

0.16

69/1 क

0.15

69/1ख

69/2

0.31

71

0.16

72

0.41

0.16

73

0.20

74

75

0.09

0.01

77/1

0.02

93

0.40

94

0.60

95 2444

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

0.03

97/1

0.05

97/2

102/1

0.18

योग

6.73

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 2013-13-921 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

(6)

(5)

(3)

प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जित क्षेत्रफल

(हे.में)

(4)

(1)

(2)

करैरा

38/7

0.750

खैराई

शिवपुरी

38/8

0.500

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

टीला तालाब के निर्माण हेतु.

1.000

38/9

38/10

0.110

38/11

0.100

40

7.580

44

0.470

0.510

46

3.060

333

336

0.250

337/1

0.150

0.300

337/2

0.650

341/1

0.830

343

1.000

344/मिन/1

346

0.380

0.980

347/1

347/2

1.970 2445

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

348

0.930

349

0.670

0.700

350/1

0.800

350/2

351

8.880

352

1.670

2.530

354

2.210

355

2.810

356

0.700

376

377

1.380

1.070

380

381

5.810

0.550

382

0.460

383

0.100

384

1.100

385

0.440

387

0.330

388

1.450

389

0.460

390

0.560

391

0.320

392

0.960

394

1.270

396

0.420

397

0.640

398

1.030

399

1.950

400

कुल योग 62.790

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर . के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2446

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. भू- अर्जन- 2013-109. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की अनुसूचित के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- शुजालपुर

(ग) ग्राम- रूगनाथपुरा

(घ) क्षेत्रफल-0.372

(रूगनाथपुरा तालाब , अधिग्रहण पूरक प्रकरण ) खसरा

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है क्रमांक

(हे. में) (2)

(1)

2526/2

0.372 योग.. 0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रूगनाथपुरा तालाब सिंचाई योजना क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

नोट- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 7 जून 2013

क्र. 4082 - जि.भू.अ. - 2013 . -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित 1984 ( क्रमाक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी रा.नि.मं. , सिवनी

(ग) ग्राम- लखनबाड़ा, ब. नं. 532, प.ह.नं. - 84 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.731 हे .

अर्जित रकबा

ख. नं. अशासकीय

भूमि

(2)

(1)

0.507

265

266

0.224 योग.. 0.731

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

संशोधित उद्घोषणा

देवास, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 03 - अ- 82-11-12-1022.-" मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग -1 के पृष्ठ क्र. 216-217 दिनांक 18 जनवरी 2013 को प्रकाशित कुलाला नहर हेतु भूमि अधिग्रहण की उद्घोषणा में, टेबल में क्र. 7 में अंकित भूमि खसरा क्र . 29 पै. के स्थान पर भाग 1 ]

2447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

टंकण त्रुटिवश 28 अंकित हो गया था . अतः खसरा क्र. 28 पै. के स्थान पर 29 पै . पढ़ा जावे: -

संशोधित अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील-सोनकच्छ

(ग ) ग्राम- कुलाला

(घ) क्षेत्रफल -1.07 हे .

स. क्र.

भूमि खसरा नम्बर

(1)

(1)

कुल रकबा (हे. में) (2)

1

0.18

11 पै.

2

0.22

12पै.

3

0.28

19 पै.

0.05

4

21/2 पै.

5

22/2 पै.

0.06

0.02

23 पै.

6

7

0.23

29 पै.

0.03

34/1 पै.

8

योग ..1.07

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुदासा तालाब की नहर निर्माण हेतु प्रभावित होने से.

नोट- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 06 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- उडना ( बंदो. नं. 212, प.ह.नं. 32/73 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.08

285

284/2

0.07

279

0.45

0.05

278

0.20

8

0.17

7

0.02

3/2

0.09

3/3

482

0.06

0.09

1/1, 3

1.27

योग.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुरहिया- सिमरिया- पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09 - अ-82-2012-13- भू-अर्जन.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- पाटन

( ग) ग्राम- बढैयाखेडा ( बंदो. नं. 269, प.ह.नं. 32/69) (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.088 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

56

0.01

69/1

0.001

118

0.01 2448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.004

53/1

0.03

119/1

0.04

119/2

0.05

54

0.05

217/2

0.004

214

0.01

181/2

0.04

182

0.09

183

0.10

202/1

0.04

184

0.08

201/1

0.04

200

0.10

169

0.07

197/1

0.13

168

0.05

196

0.07

187

0.07

186/1

योग . 1.088

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुरहिया- सिमरिया- पड़रिया- धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 22 जून 2013

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13-610.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- दमोह

(ग) ग्राम- तिदौनी, प.ह.नं. 10/15 , परसौरिया, प.ह.नं.9/14 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-तिदौनी, प.ह.नं. 9/14

247

0.08

0.03

242/2

0.08

246/2

0.02

242/375

0.06

261/2

0.03

261/1

0.30

योग

ग्राम- परसौरिया, प.ह.नं. 9/14

0.01

34

0.05

35

0.02

36

0.01

37/2

0.03

38

योग . 0.12 कुल योग . 0.42

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बी.ओ.टी. (टोल - एन्जूटी ) योजनांतर्गत दमोह - पथरिया - गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत, के कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , दमोह संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 24 जून 2012

पत्र क्र. 614- क- भू-अर्जन तेंदूखेड़ा-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, भाग 1 ]

2449

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- जबेरा

(ग) ग्राम- विजयसागर, प.ह.नं. 6/53

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि-17.22 हे.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

212

1.00

223/2

1.20

0.40

224/1

0.10

226/1

1.25

230

0.05

233

0.15

232

0.80

246

0.20

242/1

0.40

245

1.00

247

0.60

257/1

0.28

258/1

273/1

1.39

1.38

273/2

1.20

273/4

0.56

273/5

1.20

273/9

273/10

0.40

0.55

273/11

0.55

273/12

274

0.34

0.50

348/2

0.05

240/1

0.50

213

0.25

214

0.44

231

0.08

243

0.40

279/7

योग . 17.22

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भिनैनी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र , स्पिल चेनल एवं नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2013

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2012-13- पत्र क्र. 408- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- करेली

(ग ) ग्राम- करेली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-97.994 वर्गफुट.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(वर्गफुट)

(2)

(1)

346/1

4792

346/9

2831

10672

347/5

109/1

5379

109/2

246

646

109/3

258

109/4

109/10

246

5009

108/1

5196

108/4 2450

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

5438

108/5

5336

108/3

7950

107/2

8276

2614

114/2

14810

114/1

10454

115

7841

116/4

योग .. 97994

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एन.एच. 26 में रेल्वे क्रासिंग के पास अण्डर ब्रिज निर्माण में पहुंच मार्ग हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 , भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 25 जून 2013

क्र. 1412 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- उमरी

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 1.945 हे.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.034

207

0.029

208

0.037

209

0.028

210

0.091

211

0.028

213

0.034

214

0.076

215

0.003

295

0.080

296

0.011

300

0.029

301

0.012

304

0.011

305

0.026

306

307

0.072

308

0.022

0.028

313

0.120

314

0.005

315

0.024

316

0.030

317

0.045

318

0.064

319

320

0.007

0.016

326

0.034

327

0.073

328

0.016

329

0.034

330

0.034

331

0.034

332

0.056

334

336

0.045 भाग 1 ]

2451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.022

337

0.056

338

339

0.011

340

0.101

0.022

341

0.017

350

0.014

351

0.123

356

0.014

357

0.016

358

0.033

359

0.016

1074

0.003

1075

0.179

1083

1084

0.017

0.013

1085

1.945

योग

मध्यप्रदेश शासन Nil

1.945

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 2 के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1415 - भू-अर्जन- कार्य-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

( ग) ग्राम- उमरी , ( दुलहरा सब माइनर नं. 3 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.583 हे.

अर्जित रकबा

खसरा

शासकीय (हे. में. ) अशासकीय (हे. में. )

(1)

(2)

45

0.215

0.006

46

0.053

48

0.019

49

59

0.050

61

0.079

62

0.061

0.066

63

65

0.043

0.043

66

0.081

91

102

0.047

103

0.164

0.096

104

105

0.028

0.026

131

150

0.015

151

0.031

0.006

160

161

0.041

162

0.006

163

0.010

166

0.069

0.035

171

0.065

174

175

0.040

182

0.098

183

0.014

205

0.076

1.583

महायोग 1.583 योग .. म. प्र. शासन निरंक

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 3 के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2452

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. 1417 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम- दुलहरा ( दुलहरा सब माइनर नं. 5) (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.616 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा

(हे. में. )

(1)

(2)

0.045

634

638

0.083

0.014

639

0.035

640

641

0.035

0.077

696

0.090

708

0.067

709

0.067

710

0.048

715

0.077

716

0.060

718

0.026

781

783

0.048

828

0.048

829

0.092

0.110

830

0.040

831

0.035

832

0.004

834

0.052

835

850

0.010

0.059

1259

0.210

1260

0.057

1271

1272

0.020

0.090

1273

0.015

1274

0.210

1281

(1)

(2)

0.305

1282

1610

0.018

0.006

1619

0.007

1620

1621

0.017

1624

0.019

0.014

1625

1626

0.017

0.072

1671

0.085

1672

0.072

1673

1677

0.128

1701

0.048

0.010

1703

1704

0.028

0.028

1705

0.024

1707

1708

0.025

0.010

1709

1742

0.129

0.010

1743

0.010

1745

1746

0.053

0.053

1755

1756

0.029

1762

0.032

1763

0.038

0.038

1764

0.072

1894

0.168

1915

1917

0.005

0.010

1936

1937

0.012

1938

0.048

0.030

1939

1942

0.139

1765

0.015

0.055

1766

योग 3.723

मध्यप्रदेश शासन

690

0.040

0.058

691

692

0.077 भाग 1 ]

2453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

833

0.020

1257

0.064

0.032

1258

1265

0.003

0.288

1284

0.020

1286

0.158

1622

1675

0.091

0.014

1912

0.028

1916

शासकीय योग . 0.893

3.723

अशासकीय योग

4.616

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं . - 5 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 26 जून 2013

प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13- गूजरखेड़ी का पुरा- 328.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- कुंभराज

( ग) नगर/ ग्राम- गूजरखेडी का पुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

135 में से

0.418 योग .. 0.418

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05 - अ- 82-2012-13 - मदागनमाफी- 330.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गुना

(ख) तहसील- कुंभराज

(ग ) नगर/ ग्राम- मदागनमाफी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

सर्वे नम्बर (1)

392/10 में से

0.418 योग .. 0.418

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

2454

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

प्र. क्र. 06- अ- 82-2012-13- वापचा वीरान- 332.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- कुंभराज

(ग ) नगर/ग्राम - वापचा वीरान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.627 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

सर्वे नम्बर (1)

6/1/1 में से 6/4 में से

0.209 योग . 0.627 0.418

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07 - अ- 82-2012-13 - तलावडा- सानई - 334.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील-कुंभराज

(ग ) नगर/ ग्राम- तलावडा- सानई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.372 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

सर्वे नम्बर (1)

93 मिन 1 98

1.881 0.491 योग . 2.372

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2012-13- सानई-336.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- कुंभराज

(ग ) नगर/ग्राम- सानई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.806 हेक्टेयर .

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

सर्वे नम्बर (1) 326 में से 327

1.636 1.170 योग .. 2.806

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

प्र . क्र. 10 - अ- 82-2012-13 - बरखेड़ासफा-338.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- गुना

(ग ) नगर/ग्राम- बरखेड़ासफा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.858 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

236/2 ग में से

0.136

236/2 च में से

0.314

236/2ड में से

0.293

236/27 में से

1.000

319/2में से

0.115 योग .. 1.858

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सफा बरखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ -82-2012-13-अमरोद-340.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- बमोरी

(ग) नगर/ग्राम- अमरोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.213 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

12/20/2 में से

0.031

13/42में से

0.136

13/47 में से

0.972

12/38 में से

0.391

12/47 में से

0.683

योग .. 2.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मसूरिया डायवर्सन फीडर योजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 11 जून 2013

क्र . 811.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग ) नहर/ग्राम- दांगीपुरा

(घ) कुल क्षेत्रफल-3.63 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

94

0.07

95 मिन 1

0.97 2456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(1)

(2)

0.34

100 मिन 1

0.21

119

0.18

126

0.18

117

118

0.09

146 मिन 1

0.47

0.07

128

0.25

129

130

0.17

0.03

132

0.06

133

134 मिन 1

0.12

0.12

135 मिन 2

0.30

243 मिन 2

3.63

योग.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना, मंड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 22 जून 2013

क्र. क्यू. - भू-अर्जन- 2013-165. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- पोहरी

(ग) नगर/ ग्राम- अमरोदा शुक्ल

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-54.30 हेक्टर.

सर्वे

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

145/2

0.60

150

0.85

151/1

0.50

[भाग 1

(2)

(1)

0.16

151/2

172

0.13

0.14

174

0.03

175

0.02

190

0.20

191

197/2

0.07

0.02

198

202

0.38

0.53

203

204

0.26

206

0.16

207

0.11

208

0.07

0.12

210

0.65

213

216

0.03

0.47

219

220

0.21

222

0.03

223

0.10

0.08

224

0.25

225

226

0.11

227

0.16

229

0.34

0.05

231

233

0.10

1.01

236

0.12

243

245

0.09

0.04

246

247

0.06

0.12

250

251

0.02

253

0.06

0.03

254

0.02

255

256

0.05

257

0.28

263

0.17

0.06

264

265

0.04

267

0.19 भाग 1 ]

2457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2) (1)

268

0.69 269

0.20 271

0.05

0.60 272

273

0.33 274

0.70

0.10 276

278

0.90 280

0.75

0.32 281

282

0.26 287

0.40

2.00 289

290

0.35 293

0.19

0.19 294

295

0.17

0.17 296

0.23 300

301

0.20

0.43 303

305

0.14 307

0.40 310

0.20 314

0.25 316

0.40

0.45 317

319

0.40 320

1.75

1.50 321

1.50 323

0.15 324

325

0.15

0.08 328

329

0.26

0.22 330

334

1.20 335

3.00 339

1.15 342

0.98 343

1.15

0.08 344

345

1.25

1.00 348/2

(2)

(1)

348/3

0.77

1.00

348/4

348/5

1.00

2.00

349

2.00

350

351

1.30

0.50

352

353

2.00

1.34

354

2.06

355/1

355/2

2.08

2.07

355/3

योग .. 54.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू. भू-अर्जन- 2013-171 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

( क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- पोहरी

( ग) नगर/ग्राम- हरियाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.64 हेक्टर.

सर्वे

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

401/1 ग

0.01

0.75

401/1 घ

0.54

404/1 ड 2458

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.08

404/1झ

405

1.20

407

0.49

0.30

408

409

0.27

योग .. 3.64

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना,

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 2013-176 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- पोहरी

(ग) नगर/ ग्राम- पच्चीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.33 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकवा (हेक्टर में )

(2)

(1)

182/1

1.00

1.00

182/2

0.09

619/1

0.67

620/2

620/3

0.57 योग .. 3.33

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू. - भू-अर्जन- 2013-183.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

( क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- पोहरी

(ग) नगर/ग्राम- एनपुरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-5.96 हे .

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

319/1

448

0.02

451

0.03

0.05

456

475

0.01

477

0.01

0.04

478

0.21

479

0.15

487

0.02

492

0.11

493

0.04

494

495

0.12

0.04

496

497

0.15

0.15

498

501

0.34

0.04

503

0.04

505

509

0.08

510

0.05 भाग 1 ]

2459

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(3) (1)

(2)

511

0.23

512

0.22

513

0.06

0.06

516

0.22

518

0.23

519

0.02

521

0.01

522

0.07

525

0.08

526

526/546

0.01

527

0.52

531

0.10

536/1

0.10

0.12

540/1

542

0.39

0.60

543

1.20

544

योग .. 5.96

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 28 जून 2013

क्र. 2201- भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 04- अ- 82-2012- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचित के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-नीमच

(ख ) तहसील- सिंगोली

जीवापुरा (ग ) नगर/ग्राम- कवई

विरान

2.904

खेड़ा मौका काडोल

9.961

0.249 (घ ) क्षेत्रफल- कुल रकबा 13.114

ग्राम-कवई ( कवई सिंचाई योजना निर्माण के अन्तर्गत वाली डूब भूमि )

प्रभावित रकबा सर्वे नं.

(2)

(1)

1.045

64/1

0.314

74

81/3

0.084

0.261

82/2

1.200

96/2

कुल रकबा 2.904

ग्राम-खेड़ा मौका का डोल ( कवई सिंचाई योजना निर्माण के अन्तर्गत वाली डूब भूमि )

प्रभावित रकबा सर्वे नं.

(2)

(1)

0.303

27/3/इइ-1

27/5

0.084

0.534

29/4,30/3,30/4 , 31/2,32/1,34/2

4.483

34/1,34/3

0.741

35/इइ-2

0.150

41/इई -2,42पै ,43प

1.467

50/इइ -2

0.670

126/1/इइ-1,126/ 2 ,

127,128

0.193

27/3/इइ -2

0.148

35/इइ-1

0.623

50/इइ-1

9.396

कुल रकबा.

कुल योग बांध 12.300 2460

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

ग्राम- खेड़ा मौका का डोल ( कवई सिंचाई योजना निर्माण के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाली भूमि ) सर्वे नं.

प्रभावित रकबा

(2)

(1)

0.098

53/3

0.182

53/8

0.084

55/8/इइ-2

0.040

46/12,53/12,

54/5 , 55/6

0.073

242

0.060

51/3 , 52/3 , 53/4

0.028

52/4 , 53/4 , 54/2

0.565

कुल रकबा .

ग्राम-जीवापुरा विरान ( कवई सिंचाई योजना निर्माण के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाली भूमि )

प्रभावित रकबा

(2)

सर्वे नं. (1)

0.130

64/1

0.020

244/इइ -1

0.052

243 दुमट- II

0.047

244/इइ-2

कुल रकबा. 0.249 कुल योग नहर . 0.814

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम कवई , खैड़ा मौका का डोल, जीवापुरा विरान, तहसील सिंगोली, जिला नीमच में कवई सिंचाई योजना हेतु भू- अर्जन,

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास सिंह नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन- प्र . क्र. 51- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- जलकुंआ

(घ ) क्षेत्रफल- आबादी प्लाट का कुल का क्षेत्रफल 700.00 वर्गमीटर पर निर्मित कुल 03 मकान क्षेत्रफल 515.50 वर्गमीटर.

निर्मित रकबा वर्गमीटर में आबादी भूखण्ड का ख. नं. रकबा व.मी.

(1) (2)

(3)

66 161.50 ( 1) पक्का मकान

161.50 वर्गमीटर.

350.00

66

( 1) कच्चा/पक्का मकान 198.00 वर्गमीटर.

66 188.50 (1 ) कच्चा/पक्कामकान 156.00

वर्गमीटर.

515.50 वर्गमीटर 700.00 वर्गमीटर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 716 - गोपनीय- 2013-दो-3-3-2013.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री सुधीर सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , रीवा का नाम सेवा अभिलेख में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है . उनका नाम अब " श्री सुधीर सिंह राठौड़ " किया जाता है.

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे.

Jabalpur , the 20th June 2013

No.726 - confdl. -2013 - II - 3-1-2013 . Judicial Officers ' Training and Research Institute , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Training ( FIRST PHASE) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from 1-7-2013 to 27-7-2013 in the Institute . Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 1-7-2013 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. black coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided by the High Court .

5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur , One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute on telephone No. 0761-2628679 , at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicle .

7. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , itwould not be possibe for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

8. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्र. C- 4291-दो- 3-10-2006.- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 10 से 26 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार , जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

2462

जबलपुर, दिनांक 14 जून 2013

क्र. D - 2332-दो-2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 2 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2334-दो- 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 20 से 31 मई 2013 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 10 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2336- दो- 2-58-2007.- श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 20 मई से 1 जून 2013 तक तेरह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस -ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 1 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2340- दो-2-45-2011.- श्रीमती मीना भटट , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 12 अप्रैल 2013 के एक दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. D- 2342-दो- 3-53-2009.- श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 10 अप्रैल 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम . पी. एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2344-दो- 2-41-2010.- श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 16 अप्रैल से 3 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है:

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2346- दो- 2-11-2012.- श्री प्रद्युम्न सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 8 से 15 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2348-दो- 3-34-99.- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्र. C- 4522- दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 4 अप्रैल 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-4524-दो- 2-44-2012.- श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 15 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 4526-दो- 2-19-07.- श्री राम प्रकाश वर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम वर्तमान में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की अवधि ब्लॉक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

क्र. C- 4528- दो- 2-39-2011.- श्री आर. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 22 से 24 अप्रैल 2013 तक

2463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 4530-दो- 2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 8 से 14 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C -4534- दो- 3-66-2011 .- श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 30 मार्च से 2 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4537- दो- 3-34-99.- श्री दिनेश कुमार नायक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2464

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2013

क्र. C- 4584-दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 17 से 18 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 4594- दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 4 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 4596- दो-2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 24 से 26 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 4598- दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 7 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 4600- दो - 2-53-2009.- श्री एम. पी . एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 25 से 26 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 19 जून 2013

क्र. D - 2405- दो- 2-45-2011.- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 12 अप्रैल 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अप्रैल 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

भाग 1 ]

क्र. D - 2407-दो- 2-27-2011.- श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है-

(1 ) दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2 ) दिनांक 8 से 29 अप्रैल 2013 तक बाईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्र. C-4644-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 6 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 4648- दो- 2-38-2011 .- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 22 से 28 मई 2013 तक सात दिन का, दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 4650-दो- 2-53-2007.- श्री आर . के . गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 6 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के तथा पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 4653- दो- 2-20-2013 .- श्री जगतपति राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला ( तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला ) को दिनांक 10 से 30 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इक्कीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगतपति राव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला ( तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला ) को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगतपति राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 4655- दो- 2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व मे दिनांक 28 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है 2466

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2414-दो-2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 18 से 19 मई 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक, छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2416-दो-2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 22 जून 2013

क्र. B - 80-दो - 3-420-80- भाग दस. श्री आर. बी. एस. बघेल, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 149 दिवस ( एक सौ उन्नचास दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897- इक्कीस - ब( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री आर. बी. एस . बघेल, सेवानिवृत्त : 1-10-1981 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का नियुक्ति दिनांक

: 30-4-2013 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 5 वर्ष 5 माह 3. नियुक्ति दिनांक

1-10-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से

: 26 वर्ष सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5 ×15=75 दिन 5. कालम (3 ) में अंकित :

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित

: 26-13 ×15-195 दिन

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से )

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 270दिन

: 75दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

भाग 1 ]

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 195 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2013 को शेष अर्जित अवकाश 149 दिवस) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

क्र. B -82-दो-3-14-2005 .- श्री जे . पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 27 से 31 मई 2013 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 से 14 जून 2013 तक, चौदह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. को केरी फारवर्ड करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2012 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 21 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. B - 84-दो- 2-17-2012 .- श्रीमती एन . व्ही . कौर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक छः दिन का दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही . कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही . कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

2467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2013

क्र. D- 2454- दो- 2-14-2013 .- श्री विनोद कुमार दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है-

(1 ) दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 19 मई 2013 की शाम से दिनांक 27 मई 2013 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2456- दो- 2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 20 से 26 मई 2013 तक, सात दिन काग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 27 मई से दिनांक 3 जून 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C -4800-दो- 2-23-2009.- डॉ. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है 2468

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 4812- दो - 3-14-2006 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है-

( 1 ) दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है ( 2 ) दिनांक 4 से 7 जून 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(3) दिनांक 12 से 14 जून 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 26 जून 2013

क्र. C- 4910-दो-3-420-80- भाग-दस.- श्री यू. एस. बहरावत, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस ( एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-3- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1 श्री यू. एस. बहरावत, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, : 7-9-1979 मण्डलेश्वर का नियुक्ति का दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 28-2-2013 3. नियुक्ति दिनांक 7-9-1979 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 7 वर्ष 6 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से : 25 वर्ष सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 11 दिन.

: 7×15=105 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

6. कालम ( 4 ) में अंकित

: 26-13 × 15-195 दिन.

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 300दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 120दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 180 दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2013 को शेष अर्जित अवकाश 215 दिवस) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

भाग 1 ]

2469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

क्र. C-4912-दो- 3-420-80- भाग- दस. श्रीमती मीना भट्ट, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 182 दिवस ( एक सौ बयासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-3- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897- इक्कीस- ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 14-8-1978 1 श्रीमती मीना भट्ट, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर

का नियुक्ति दिनांक.

: 30-4-2013 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 8 वर्ष 6 माह 3. नियुक्ति दिनांक 14-8-1978

से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से : 26 वर्ष

1 माह .

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

: 8×15= 120 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

6. कालम ( 4 ) में अंकित

26-13 × 15-195 : दिन

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से )

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 315 दिन

: 133दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 182दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट. - मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897- इक्कीस - ब ( एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

क्र. C-4914- दो- 2-27-13.- श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-3 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 4916- दो- 2-14-13.- श्री वी. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 10 से 15 जून 2013 तक छः दिवस के ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. को केरी फारवर्ड करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है .

क्र. C-4918-दो- 2-18-2008.- श्री ए. के. जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. को केरी फारवर्ड करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 25 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

2470

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2013

क्र. C- 4592-दो- 2-3-2010.- श्रीमती गिरिबाला सिंह , रजिस्ट्रार (न्यायिक-1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 17 से 21 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, रजिस्ट्रार ( न्यायिक- 1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो रजिस्ट्रार ( न्यायिक 1 ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2013

क्र. D - 2452- दो- 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, जे . ओ . टी . आर. आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 27 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता , डिप्टी डायरेक्टर, जे. ओ . टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 652 - गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक पदस्थ करता है : -

कहां से नाम

क्रमांक

(1)

(2)

1

(3) रीवा श्रीमती दीपिका मालवीय

2

रीवा श्री आदेश कुमार मालवीय

सारणी

कहांको पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

मऊगंज

(5) रीवा

(6) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मऊगंज, जिला रीवा.

रीवा

मऊगंज

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मऊगंज, जिला रीवा.

क्र. 654-गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. - 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस- ब- ( एक ) ( मेरिट क्रमांक..... ) , दिनांक 10 अप्रैल 2013 , 21 मई 2013 एवं 27 मई 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, भाग 1 ]

2471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

सारणी

नाम

क्र.

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(2)

(3) (1)

1

मुरैना सुश्री निधि मोदिता पिण्टो

भिण्ड 2

श्री प्रियंक भारद्वाज

3

शिवपुरी श्री मुकेश गुप्ता

4

गुना श्री पियूष भावे

5

सतना सुश्री राघवेन्द्र पटेल

6

श्योपुर सुश्री सुरुचि यादव

7

राजगढ़ श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी

धार 8

सुश्री उर्मिला चौहान

सिवनी 9

श्रीमती सुनीता ताराम

10

श्री महेन्द्र सिंह रावत

झाबुआ 11

सिवनी श्री धर्मेन्द्र खण्डायत

12.

उमरिया सुश्री दिव्या उईके

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , मुरैना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, सतना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , श्योपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , राजगढ़ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , धार के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , झाबुआ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सिवनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , उमरिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

2472

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2013

क्र. 664-गोपनीय- 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. - 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब- ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 3 एवं 10 जून, 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

सारणी

क्र.

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(3) (1)

(2)

भिण्ड 1

सुश्री शालू सिरोही

2

रीवा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला

3

दतिया श्री निशान्त गर्ग

4.

श्री प्रेमदीप सांकला

झाबुआ 5

श्री चन्द्रशेखर राठौर

अलीराजपुर 6

शाजापुर श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी

खण्डवा 7

श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , झाबुआ के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , अलीराजपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ).

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शाजापुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , खण्डवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

जबलपुर, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 677- गोपनीय - 2013- IV- 12-40-2005 ( Pt.II ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ दो में दर्शित निम्नतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्तम्भ तीन में दर्शित दिनांकसे, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेववा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) ( यथा संशोधित ) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं ( वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) ( यथा संशोधित ) नियम 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीशों ( व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- II ) को उनकी व्यवहार न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) संवर्ग में , सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम एस . सी. पी. ग्रेड [ Civil Judge ( Grade II ) I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-45850/- प्रदान करता है :-

अधिकारी का नाम

क्र.

(1)

(2)

1 श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी ( जूनि. ) 2

श्रीमती संगीता यादव,

व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम एस. सी. पी. ग्रेड [ Civil Judge ( Grade II ) I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-45850/ - प्रदान किये जाने का दिनांक (3)

24-9-2012

10-10-2012 भाग 1 ]

(1)

3

श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर 4

श्री अभिषेक गौड़

5

श्रीमती नीलम मिश्रा

6

श्री अशोक भारद्वाज

7

श्री धनेन्द्र सिंह परमार

श्री संजय अग्रवाल

8

9

श्रीमती आरती आर्य दुबे 10

श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा 11

श्री आदेश कुमार जैन 12

श्री मनीष शर्मा

13

श्री किशोर कुमार मिश्रा 14

श्री रविझारोला

15

श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी 16

श्री राजेश सिंह

17

कु. सोनल चौरसिया 18

श्री पंकज यादव

19

श्री मोहम्मद अरशद

20

श्री आशुतोष अग्रवाल 21

श्री राकेश बंसल

22

कु. क्षिप्रा पटेल

23

श्री नीरज कुमार शर्मा 24

श्री रवि प्रकाश जैन

25

श्री आनन्दगौतम

26

कु. प्रतिष्ठा अवस्थी

27

कु. विनीता भटनागर 28 डॉ. धर्मेन्द्र कुमार टाडा 29 श्री मनोज कुमार सिंह 30

श्रीविवेक पटेल

31

श्रीमती सिद्धी मिश्रा

32

श्री प्रवीण शिवहरे

33

श्री विजय कुमार शर्मा 34

श्रीमती ज्योति मिश्रा

35

श्री कैलाश नारायण अहिरवार 36

श्री वन्दन मेहता

37

कु. श्वेता गोयल

38

श्री प्रवीण पटेल

39

श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल 40

श्री प्रदीप कुमार दुबे 41

श्री अहमद रजा

42

श्री हरिओम अतलसिया

2473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(3)

(2)

22-9-2012

27-9-2012

9-10-2012

29-9-2012

6-10-2012

24-9-2012

16-1-2013

25-9-2012

29-10-2012

26-9-2012

28-9-2012

24-9-2012

5-10-2012

3-10-2012

1-10-2012

1-10-2012

28-9-2012

28-9-2012

4-10-2012

26-9-2012

21-1-2013

24-9-2012

13-3-2013

26-9-2012

12-10-2012

6-10-2012

1-10-2012

26-9-2012

1-10-2012

25-9-2012

24-9-2012

24-9-2012

25-9-2012

26-10-2012

24-9-2012

26-9-2012

24-9-2012

22-9-2012

1-10-2012

24-9-2012 2474

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

43

श्री आलोक मिश्रा

44

श्री हेमन्तकुमार यादव 45

श्री इरशाद अहमद

46

श्रीमती नीलम शुक्ला 47

श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया 48

श्री संजय कुमार साही 49

श्री सुशील कुमार जोशी 50 कु. रश्मिना परवेज मंसूरी 51

श्री मनीष सिंह ठाकुर 52

श्री संजय कुमार गुप्ता ( जूनि. ) 53

श्रीनीलेश यादव

54

श्री हेमन्त कुमार रघुवंशी 55

श्री किशोर कुमार गेहलोत 56

श्री अनिल कुमार साहू 57

डॉ. कु. महजबी खान 58

श्रीमती सोनल पटेल

श्री भगवानदास राठौर 59

60

श्री अब्दुल कदीर मंसूरी

श्रीमती रमा जयंत मित्तल 61

62

श्री चन्द्र शेखर जायसवाल 63

श्री हर्ष सिंह बहरावत 64

श्री दिनेश देवड़ा

65

श्री अमजद अली

66

श्री उत्तम कुमार डार्वी, 67

श्री निरंजन कुमार पांचाल 68

श्री संदीप कुमार पाटील

श्री आदित्य रावत

69

70

श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा 71

श्री विनोद कुमार पाटीदार 72

श्री मातादीन रजक

73

श्री सूरज सिंह राठौर 74

श्री शिवलाल केवट

75

श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार 76

श्रीमती उषा तिवारी ( बेड़िया) 77

श्री नीरज मालवीय

78

श्री राधा किशन मालवीय 79

कु. पदमा जाटव

80

श्री भूपेन्द्र नकवाल

81

श्री आनन्द जाम्भूलकर 82

श्री महेश कुमार चौहान

[भाग 1 (3)

16-1-2013

6-10-2012

6-10-2012

22-9-2012

23-1-2013

28-9-2012

22-9-2012

29-9-2012

1-10-2012

29-9-2012

24-9-2012

25-9-2012

25-9-2012

1-10-2012

5-10-2012

26-9-2012

25-9-2012

26-9-2012

25-9-2012

27-9-2012

24-9-2012

23-10-2012

25-9-2012

26-9-2012

3-10-2012

28-9-2012

9-10-2012

29-9-2012

22-9-2012

26-9-2012

28-9-2012

1-10-2012

28-8-2013

2-10-2012

25-9-2012

24-9-2012

1-10-2012

26-9-2012

8-10-2012

1-10-2012 भाग 1 ]

2475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

83

श्री विवेक कुमार चन्देल 84

श्री राजेन्द्र देवड़ा

85

श्री अनिल दन्देलिया 86

श्री संतोष चौहान

87

श्री दिनेश कुमार नोटिया 88

श्रीमती प्रेमा साहू

89

श्री अजय नील करोठिया 90

श्री गौतम कुमार गुजरे 91

श्री दयाराम कुमरे

92

श्रीअजय पेन्दाम

93

श्रीमती अभिलाषा एन. मवार

श्री प्रकाश डामोर

94

95

श्री आनंद कुमार सहलाम 96 कुमारी समीक्षा सिंह 97

श्री अमित भूरिया

98

श्री राकेश कुमार ठाकुर 99

श्री प्रेमपाल सिंहठाकुर 100 श्री सुधीर सिंह ठाकुर 101

श्रीमती सविता ओगले 102

श्रीमती संगीता पटेल 103

श्री निर्मल मण्डोरिया 104

श्री दारासिंह मण्डलोई 105

श्री नरेश कुमार मीना 106

श्रीमानवेन्द्र पवार

107

श्री आशीष प्रताप सिंह 108 कुमारी सोमप्रभाठाकुर 109 श्री संतोष कुमार कोल 110

श्री अजीत कुमार तिर्की 111

श्री विजय कुमार सोनकर 112

श्रीमती सपना पोर्ते

113

श्रीमती रश्मि वॉल्टर 114

श्री अनिल चौहान

115

श्री दिलीप सिंह

116 श्री किशोर कुमार निनामा 117

श्री तेज प्रताप सिंह

118

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे 119

श्रीमती सुमन उईके 120

श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे 121

श्री प्रदीप कुमार वरकड़े 122

श्री दीपराज कावड़े

(3)

28-9-2012

4-10-2012

24-9-2012

24-9-2012

27-9-2012

6-10-2012

27-9-2012

1-10-2012

5-10-2012

14-1-2013

25-9-2012

6-10-2012

27-9-2012

1-10-2012

1-10-2012

9-10-2012

4-10-2012

3-10-2012

5-10-2012

26-9-2012

1-10-2012

28-9-2012

27-9-2012

25-9-2012

24-9-2012

9-10-2012

4-10-2012

12-3-2013

1-10-2012

28-9-2012

28-9-2012

28-9-2012

25-9-2012

25-9-2012

28-9-2012

1-10-2012

30-10-2012

29-9-2012

1-10-2012

28-9-2012 2476

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2)

(1)

(3)

123

28-9-2012

श्री प्रकाश केरकेट्टा

124

श्रीमती बरखा दिनकर

26-9-2012

125

श्रीमती किरण कोल

26-10-2012

126

श्री राकेश जमरा

1-10-2012

127

24-9-2012

श्री आशीर्वाद भिलाला

128

1-10-2012

श्री प्रणयदीप ठाकुर

28-9-2012

129 श्री अमन सिंह भूरिया

संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [ Civil Judge (Grade II ) I ACP Grade ] प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनके व्यवहार न्ययााधीश ( प्रवेश स्तर ) ( व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ) संवर्ग में सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, उन्हें व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [ Civil Judge ( Grade II ) I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-45850/-प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें .

क्र. 714- गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. -3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस-ब- ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 19 ) , दिनांक 3 जून 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

सारणी

क्र.

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(2)

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

(1) 1

(3) मुरैना

सुश्री शालू सिरोही

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

टिप्पणी.- आदेश क्र. 664- गोपनीय-2013 , दिनांक 13 जून 2013, जहां तक इसका संबंध आदेश के सरल क्रमांक-1 में उल्लेखित सुश्री शालू सिरोही के भिण्ड में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 भिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) के रूप में पदस्थापना से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्र. 724- गोपनीय- 2013- II - 2-36-61 ( Part- VI ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 9 ( घ ) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है , उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा : -

पदस्थापना का स्थान

क्र. (1)

1

(3) बालाघाट

उच्चचतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त

2

ग्वालियर

श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल

भाग 1 ]

2477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

(2) (1)

3

(3)

श्री देव नारायण मिश्रा

4

श्री सुबोध कुमार जैन

5

श्रीमती रेणुका कंचन

6

इन्दौर

महिदपुर ( उज्जैन )

देवास

छिंदवाड़ा

श्रीदीपक कुमार त्रिपाठी

7

टीकमगढ़

श्री उपेन्द्रकुमार सिंह

8

श्री ब्रह्मशंकर दीक्षित

9

श्री रामानन्द चंद

10

टीकमगढ़

डबरा (ग्वालियर )

धार

श्री आनन्द कुमार तिवारी

11

श्री सुशांत हुद्दार

12

श्री धरमिन्दर सिंह

13

श्री उमेश पाण्डव

14

महू ( इंदौर )

भोपाल

विदिशा

शिवपुरी

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव

15

श्री ललित किशोर

16

मुरैना

उज्जैन

श्री अनीष कुमार मिश्रा

17

श्रीमती ममता जैन

18

जबलपुर

खण्डवा

श्रीमती अशिता श्रीवास्तव

19

श्री राजाराम भारतीय 20

सोनकच्छ (देवास)

उज्जैन

श्री दीपेश कुमार तिवारी

21

श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल

गोहद ( भिण्ड)

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 730- गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग- बत्तीस ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

कहां से

कहां को

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4) 1

नीमच

रतलाम कुमारी रूचिता गुर्जर (ट्रेनी जज) .

पदस्थापना के जिले

का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(6)

रतलाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रतलाम के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रेनी जज ) , की हैसियत से .

टिप्पणी. - कुमारी रूचिता गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , नीमच का स्थानांतरण, उनके स्वयं के व्यय पर विचारोपरांत किया गया है . इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.

जबलपुर, दिनांक 22 जून 2013

क्र. 733- गोपनीय- 2013- दो- 3-70-60.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 11 ( घ ) के अन्तर्गत निम्नतर न्यायिक सेवा के निम्न व्यवहार न्यायाधीशों को प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण - पत्र जारी करता है 2478

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता , किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :-

सारणी

क्र.

नाम (1)

(2)

1

श्रीमती सोनल पटेल

2

पदस्थापना का स्थान

(3)

शाजापुर

मण्डलेश्वर

श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई

3.

श्री मयंक मोदी

4

श्री दीपक चौधरी

श्रीमती श्वेता तिवारी

5

6

श्री शशांक खरे

7

शिवपुरी

चन्देरी ( अशोक नगर )

इंदौर

बैतूल

श्रीमती बबीता होरा शर्मा

8

मनासा (नीमच)

श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव

9

महिदपुर ( उज्जैन )

दमोह

श्री अरविन्द कुमार बारला

10

श्रीमती विनीता गुप्ता जोबट ( अलीराजपुर )

क्र. 736- गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) - शुद्धि- पत्र. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 654- गोपनीय-2013-दो-3-250-57 ( भाग- 32 ) , दिनांक 29 मई 2013 के सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 1 ) के सरल क्रमांक 5 के समक्ष, स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में, " सुश्री राघवेन्द्र पटेल " के स्थान पर " श्री राघवेन्द्र पटेल " पढ़ा जावे.

क्र. 744- गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा.- 3 ( बी) 1-2012-/इक्कीस - ब- ( एक) (मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 27 मई एवं 14 जून 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

क्र.

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(1)

(2)

(3)

सतना 1

श्री अमित नगायच

भिण्ड 2

श्री समीर कुमार मिश्रा

3

विदिशा श्री प्रीतम बंसल

4

सीहोर सुश्री रेनु खेस

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, सतना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) . प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) . प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , विदिशा के न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

2479 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

जबलपुर, दिनांक 25 जून, 2013

क्र. 747-गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

सारणी

क्रमांक

अधिकारी का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)

(3)

(1)

1

श्री अजय प्रकाश मिश्रा,

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर

क्र. 749-गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्री मृत्युन्जय सिंह , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के प्रथम अतिरिक्त न्यायधीश , सतना को , उनके कार्य के अतिरिक्त, सतना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री मृत्युन्जय सिंह , को सतना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री मृत्युन्जय सिंह , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , सतना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2013

क्र. 142 - स्था .सैट -2013 .- श्री नितिन धगट, अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर को दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

2. अवकाशकाल में श्री धगट को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

3. उक्त अवकाश से लौटने पर श्री धगट को अस्थायी रूप से , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धगट अवकाश पर नहीं जाते तो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी .

(माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत )

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

2480

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2013

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. एफ- 1-7-2013 - सात- शा.6. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील स्लीमनाबाद , जिला कटनी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा, जिला कटनी की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम (2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे: - अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

मुख्यालय

क्र. प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील (4)

(3)

(1) (2)

स्लीमनाबाद बहोरीबंद 1 स्लीमनाबाद

एवं ढीमरखेड़ा

बहोरीबंद बहोरीबंद 2 शेष तहसील बहोरीबंद

ढीमरखेड़ा ढीमरखेड़ा 3 शेष तहसील ढीमरखेड़ा.

सीमाएं

(6)

(5)

पूर्व में - तहसील ढीमरखेड़ा. पश्चिम में- तहसील बहोरीबंद उत्तर में - तहसील रीठी दक्षिण में - तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर.

वर्तमान तहसील बहोरीबंद के रा.नि.मं. स्लीमनाबाद के प.ह.नं. 55 से 79 तक कुल 25 तथा तहसील ढीमरखेड़ा के रा.नि.मं. उमरियापान के प.ह.नं. 1 से 10 तक, कुल 10 , इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के जिनमें 81 ग्राम होंगे, अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद में सम्मिलित होंगे .

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद पश्चिम में - तहसील पटेरा, तहसील जबेरा उत्तर में - तहसील शाहनगर दक्षिण में- तहसील सिहोरा

वर्तमान तहसील बहोरीबंद के रा.जन. मं. स्लीमनाबाद के प.ह.नं. 55 से 79 तक कुल 25 प.ह. अपवर्जित होकर कुल 54 पटवारी हल्के जिनमें कुल 144 ग्राम हैं, शेष रहेंगे .

पूर्व में - तहसील बांधवगढ़ पश्चिम में- तहसील मझौली, तहसील सीहोरा.

वर्तमान तहसील ढीमरखेड़ा के रा.नि.मं. उमरियापान के प.ह.नं. 1 से 10 कुल 10 अपवर्जित होकर कुल 63 पटवारी हल्के जिनमें कुल 190 ग्राम हैं, शेष रहेंगे .

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद, तहसील बड़वारा.

दक्षिण में- तहसील कुण्डम.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

2481

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2013

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

एफ क्र. 15-42-2013- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 , सन् 1959 ) की धारा 108 ( 2 ) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला- हरदा तहसील-सिराली

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

क्र. अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित ) जिला हरदा.

2. नवीन ग्राम- बीड

1. 1. मूल ग्राम- कडोला राघो प.ह.नं. 24.

जिला- हरदा तहसील- खिरकिया

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित ) जिला हरदा.

2. 1. मूल ग्राम- बड़नगर 2. नवीन ग्राम- भागपुरा प.ह.नं. 2 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. एफ 15-42-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-42-2013- सात-6 , दिनांक 11 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 11th July 2013

F. No. 15-42-2013- Seven-6.- In exercise of the powers vested under Section 108 (2 ) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of :-

SCHEDULE

Tahsil-Sirali

District- Harda S. No. village (2) Name of original 1. 1. Org . Vill .-Karola Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3) Superintendent of Land Records (Regular) , District-Harda . (1) Ragho. 2. New Vill .-Beed P.H.No.-24

District- Harda Tahsil- Khirakiya

Superintendent of Land Records ( Regular) , District-Harda .

P.H.No.-2. 2. 1. Org . Vill.-Badnagar 2. New Vill .-Bhagpura

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 July 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-07-12.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-07-12.28.Ordinary.