Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 19 July 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
29
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-07-19.29.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013 - आषाढ़ 28 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2013

फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 68 ) , राज्य शासन , श्री निर्भय कुमार गरवा पिता श्री बाबूलाल गरवा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 15 जून 1979 है.

फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्र. 80 ) , राज्य शासन, श्री बुदेसिंह सोलंकी पिता श्री स्व. कालुसिंह सोलंकी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है. उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1983 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 92 ) , राज्य शासन, सुश्री ऊषा उईके पिता श्री बालचंद्र उईके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य

2483

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

2484

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद है. उसकी जन्मतिथि 7 मई 1985है.

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013

फा. क्र. 17 ( ई ) 258-2013 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 1998 को निरस्त करते हुए, एतद्वारा उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर , ग्वालियर हेतु नियुक्त किये गये पैनल अधिवक्ताओं को आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नांकित दर पर अभिभाषकीय शुल्क दिया जाना निर्धारित करता है: -

पैनल अधिवक्ता जो शासकीय कार्य के लिये नियुक्त किये जायें

[भाग 1 पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2 , 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

( 2 ) इनके द्वारा दिनांक 3 एवं 4 जून 2013 कुल , दो दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दो दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2013 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ-1 (ए) 253-1988- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2013 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश 9 , 10, 11 एवं 15 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

प्रतिदिन प्रति प्रकरण

रु. 1000/- अधिकतम

पैनल अधिवक्ता उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर , खण्डपीठ

रु. 1500/- प्रतिदिन

इन्दौर/ ग्वालियर.

उक्त व्यय अनुदान मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन- (114) -विधि सलाहकार और परामर्शदाता ( 6251 ) उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003 - अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्र. 681-289 - ब - 8- चार-13 , दिनांक 3 जुलाई 2013 द्वारा प्रदत्त की गई है. अतः इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. एफ 1 (ए) 26-1992- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2013 द्वारा श्री एम. आर. आसुदानी, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन . डी. एवं पुलिस मैन्युअल, (2 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे. , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. के. टण्डन, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग , पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

2485 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 24 जून 2013

देवास, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. 1350- मण्डी निर्वा.- 13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, कन्नौद के लिये माननीय श्री बृजमोहन जी धुत, विधायक, खातेगांव की ओर से श्री बलराम कुडिया पिता श्री हरचन्द्र जी कुडिया, निवासी चपलासा, तह. कन्नौद, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

क्र. -251-5अ- एस.सी.-2-13 .- एतद्वारा मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति मैहर, जिला सतना के लिए माननीय श्री मोतीलाल तिवारी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र मैहर 65 के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-

प्राप्त प्रस्ताव

क्र.

नाम-निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता

पद जिसके लिये नाम- निर्दिष्ट किये गये

(4)

(2)

(3)

(1)

प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डीसमिति, मैहर.

माननीय विधायक वि.स.क्षेत्र मैहर, जिला सतना.

1 श्री संतोष कुमार अग्रवाल ( गुड्डा) पिता स्व. राधेलाल अग्रवाल, निवासी मैहर, जिला सतना . मध्यप्रदेश .

क्र. 1352 - मण्डी निर्वा.- 13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये मान. श्रीमती कमला कैलाश गोस्वामी , अध्यक्ष, जिला पंचायत देवास की ओर से श्रीमती सोरमबाई पति सालगराम मालवीय, निवासी ग्राम सुनवानी गोपाल , तह. देवास, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है .

मोहनलाल , कलेक्टर.

महेश अग्रवाल , कलेक्टर .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर , दिनांक 17 जुलाई 2013

क्र. कले . जबल. एस. डब्ल्यू- 5834.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक 2 ( क ) -15-99- बी- 3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्र. एफ- 2- ( क ) -09-08- बी-3, दो दिनांक 17 जुलाई 2013 कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : -

एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है .

दो- सारणी के कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है .

सारणी

ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम

नाम

बंदोबस्त नंबर वार्ड नंबर (2)

पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है. (3) पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है (1)

उजरोड

18

थाना माढ़ोताल , तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर

18

बेनीखेड़ा

थाना माढ़ोताल , तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर

बिनेकी

17

थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर

आरछा

17

थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर

17

लोहारी

थाना माढ़ोताल , तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर 2486

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(1)

अंधुआ थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर

गधेरी थाना बरेला , जिला जबलपुर

पारसपानी थाना बरेला, जिला जबलपुर

कैथरा थाना पाटन , जिला जबलपुर

करारी थाना पाटन, जिला जबलपुर

सिमरिया थाना पाटन, जिला जबलपुर

थाना केण्ट, जिला जबलपुर

प्रियदर्शनी कालोनी थांना केण्ट, जिला जबलपुर

सुअरकोल

हितकारणी थाना केण्ट, जिला जबलपुर

इंजीनिरिंग

कालेज

(3)

03

थाना गढ़ा , तहसील एवं जिला जबलपुर 693

थाना खमरिया, तहसील एवं जिला जबलपुर 186

थाना खमरिया, तहसील एवं जिला जबलपुर 80

थाना कटंगी , तहसील पाटन जिला जबलपुर 53

थाना कटंगी , तहसील पाटन जिला जबलपुर 419

थाना शहपुरा, तहसील पाटन जिला जबलपुर 250

थाना रांझी , तहसील एवं जिला जबलपुर 250

थाना रांझी , तहसील एवं जिला जबलपुर 250

थाना रांझी , तहसील एवं जिला जबलपुर No. कले. जबल. एस. डब्ल्यू-5834 ..- In exercise of the powers conferred by clause ( s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. F2 ( K) 15-99-08 - B - 3 , two , dated 30th July 2010 in comliance with decisions taken by the powers conferred to committee ofDistrict Collector , SP & DPO . In meeting dated 17th July 2013 in partial modification of the previous Notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and .

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :-

TABLE

Name of village/Local places

Name of the Police Station (With tehsil and the District ) from which excluded

Name ofVillage/ Local Areas

(2) (1)

18

Police Station , Bheraghat, Jabalpur Ujroad

Benikheda

18

Police Station, Bheraghat , Jabalpur

17

Bineki Police Station , Bheraghat , Jabalpur

17

Archha Police Station , Bheraghat , Jabalpur

17

Lohari Police Station , Bheraghat , Jabalpur

03

Andhuwa Police Station , Bheraghat , Jabalpur

693

Gadheri Police Station , Barela , Jabalpur.

186

Paraspani Police Station , Barela , Jabalpur

80

Kaithra Police Station , Patan , Jabalpur

53

Karari Police Station , Patan , Jabalpur

Settlement No.

Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included

(3)

Police Station Madotal , Jabalpur

Police Station Madotal , Jabalpur

Police Station Madotal , Jabalpur

Police Station Madotal , Jabalpur

Police Station Madotal , Jabalpur

Police Station Garha, Jabalpur

Police Station Khamariya , Jabalpur

Police Station Khamariya , Jabalpur

Police Station Katngi , Tehsil Patan Distt . Jabalpur .

Police Station Katngi , Tehsil Patan Distt . Jabalpur.

Simariya 419

Police Station, Patan , Jabalpur Police Station , Cantonment ,

Priyadarshani 250 Colony.

Police Station Sahpura Tehsil Patan Distt . Jabalpur.

Police Station Ranjhi , Tehsil & Distt.Jabalpur.

Suwarkole 250

Police Station , Contoment

250

Police Station , Contoment

Hitkarni Engineering College .

Police Station Ranjhi , Tehsil & Distt . Jabalpur Police Station Ranjhi , Tehsil & Distt . Jabalpur मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 जून 2013

प्र. क्र. 079 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना गुनौर (2)

(3) विलहाकंगाली

(4) निजी भूमि रकबा 20.275 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 13.475 है . कुल रकबा 33.750 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) टिरींगुरने तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 085 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(3) भौंसर

(1) पन्ना

(2) शाहनगर

(4) निजी 0.40 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 है. कुल रकबा 0.50 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.

(6) शाहनगर - झुकेही मार्ग के कि. मी. 5/8 अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग योजना अन्तर्गत अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 086 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 2488

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

कचौरी

पन्ना शाहनगर

निजी 0.49 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.49 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर .

शाहनगर - झुकेही मार्ग के कि. मी. 5/8 अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग योजना अन्तर्गत अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 088 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1) पन्ना अजयगढ़ किशनपुर निजी भूमि रकबा 35.188 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.300 है . कुल रकबा 43.488 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 089 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1) पन्ना

गडरपुर

अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 14.91 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.28 है . कुल रकबा 16.19 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2489

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 090 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(2)

(3) विमतहा

(1) पन्ना अजयगढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 9.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.32 है . कुल रकबा 12.27 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 091 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)

(3) नरदहा

(1) पन्ना

(2) अजयगढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बहरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 0.050 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है . कुल रकबा 0.050 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 092 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

(1) पन्ना

(2) अजयगढ़

(3) सब्दुआ

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 2.063 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.725 है . कुल रकबा 2.788 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2490

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 093 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

पन्ना अजयगढ़ बरियारपुर (भूमियान)

निजी भूमि रकबा 9.113 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.288 है . कुल रकबा 11.401 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 094 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(1) पन्ना अजयगढ़

(3) भापतपुर कुर्मियान

निजी भूमि रकबा 19.380 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.475 है . कुल रकबा 21.855 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 095 - अ - 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)

(4)

(3) धवारी

पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 69.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 41.75 है .

कुल रकबा 111.35 है.

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बहादुरगंज तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 096 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4) (2)

(1) पन्ना अजयगढ़

(3) पडरहा निजी भूमि रकबा 3.25 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 3.25 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) बरहेपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 097 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4) (2) पवई

(1) पन्ना

(3) अमुआ निजी भूमि रकबा 35.09 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.43 है . कुल रकबा 35.52 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 099 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

(3) जमडा

(1) पन्ना

(2) शाहनगर

निजी भूमि रकबा 34.016 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 21.230 है . कुल रकबा 55.246 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) जमडा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1 2492

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 100 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(2)

(1) पन्ना

पवई

(3) इटांय

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) इटांय तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 35.364 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 7.007 है . कुल रकबा 42.371 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 101 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3) सटवा

(1) पन्ना

(2) रैपुरा

(6) बिलहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(4) निजी भूमि रकबा 11.550 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 8.200 है. कुल रकबा 19.750 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 102 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) पन्ना

(2) शाहनगर

(3) करौंदी

(4) निजी भूमि रकबा

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) परासी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

18.93 है. एवं शासकीय भूमि

रकबा 24.26 है . कुल रकबा 43.19 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2493

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 103 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(1) पन्ना

(2) शाहनगर

चौपरा (3)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) चौपरा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 51.52 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.48 है. कुल रकबा 60.00 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 104 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3) सतधारा

(1) पन्ना

(2) शाहनगर

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(4) निजी भूमि रकबा 42.50 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 28.01 है . कुल रकबा 70.51 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 105 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(2) शाहनगर

(1) पन्ना

(3) कठई

(4) निजी भूमि रकबा 16.41 है. एवं

(5) संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु .

शासकीय भूमि रकबा 17.10 है.

कुल रकबा 33.51 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1 2494

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 106 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

(2) शाहनगर

(1) पन्ना

(3) सारंगपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 38.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 43.31 है . कुल रकबा 81.91 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 107 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(6)

(4)

(2) शाहनगर

(1) पन्ना

(3) सलैया समारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 20.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 34.31 है . कुल रकबा 55.26 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 108 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(3) पगरी

(2) शाहनगर

(1) पन्ना

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) पगरी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(4) निजी भूमि रकबा 23.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.41 है . कुल रकबा 28.41 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 109 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1)

(3) पौंसी

(2) पन्ना शाहनगर

निजी भूमि रकबा 9.79 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.34 है . कुल रकबा 12.13 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, पवई.

पगरी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 110 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(1) पन्ना शाहनगर

(3) मेनहा

(4) निजी भूमि रकबा 16.40 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.49 है. कुल रकबा 19.89 है.

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.

मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 111 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)

पन्ना शाहनगर

(3) पिपरिया बराहो

(4) निजी भूमि रकबा 26.91 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 6.43 है . कुल रकबा 33.34 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2496

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 112 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) पन्ना

(2) शाहनगर

(3) टीकुल पौडी

निजी भूमि रकबा 1.13 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.24 है . कुल रकबा 1.37 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 113 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4)

(3) मझगवां

(2) शाहनगर

(1) पन्ना

निजी भूमि रकबा 137.05 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 105.64 है. कुल रकबा 242.69 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 114- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना

(3) मरहा

(2) शाहनगर

(4) निजी भूमि रकबा 25.98 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 15.31 है . कुल रकबा 41.29 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 115 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)

(1)

पन्ना

(3) खमतरा

(2) शाहनगर

(5) संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 37.19 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 18.65 है . कुल रकबा 55.84 है .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 29 जून 2013

प्र. क्र अ- 82 - भू.अ.अ.-2012-13-670.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

का नाम

(5)

(6) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(2)

(1)

दमोह बटियागढ़ सकतपुर

1.26 योग 1.26

पिपरोधा सकतपुर मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2498

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 29 जून 2013

क्र. 513 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

मकान का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(3)

(4) (1)

(2)

26.79 मनावर

धार

मलनगॉव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से ) .

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि. , मान जोबट , संभाग कुक्षी.

नोट. - ( 2 ) मकान के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

धार, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 9437 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

धार कुक्षी

5.592 6.553

(3) अखाड़ा महेशरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बरखेड़ा सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से .

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर , जिला अलीराजपुर के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 2 जुलाई 2013

प्र. क्र. 39 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.080 (1) टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

(3) सुन्दरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

(6) बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 38 - भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 1.000

(3) वकपुरा

(1) टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.

बगाज माता तालाब योजना के डूब एवं बेस्ट वियर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 37- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 0.200

(3) कछियाखेरा

(1) टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ .

(6) बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2500

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैढ़न, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1965 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

सिंगरौली

83.98 सरई डोगरी ( पटवारी हल्का-डोगरी ) .

(5)

(6)

विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1967- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4) (1)

0.25 सिंगरौली

(2) सरई

(3) बजौड़ी ( पटवारी हल्का- बजौड़ी) .

(6) (5)

विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1969 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये 2501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

85.92 सिंगरौली सरई बेलवार ( पटवारी हल्का-मझौली पाठ-60) .

(6) (5)

विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन .

मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1971 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

2.72 सिंगरौली सरई अमरई खोह (पटवारी हल्का मझौली पाठ -60 ) .

(6) (5)

विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1973 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने 2502

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की. उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

71.05 सिंगरौली सरई खनुआ नया टोला (पटवारी हल्का खनुआ नया).

(6) (5)

कोयला क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु.

मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1975- भू-अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

29.15 सिंगरौली सरई सिरसवाह ( पटवारी हल्का मझौली पाठ-60 ).

(6) (5)

विद्युत उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन .

मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली ( म.प्र. ).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1977 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गतप्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(3)

(4) (1)

(2)

47.23 सिंगरौली सरई आमडाड़ (पटवारी हल्का झलरी-53) .

(6) (5)

विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली ( म.प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

2503

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

क्र. 1979 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

सिंगरौली

114.48 सरई मझौली पाठ (पटवारी हल्का मझौली पाठ -60 ) .

(5)

(6)

विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1981 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

356.55 (1) सिंगरौली

(2) सरई झलरी ( पटवारी हल्का झलरी -53 ) .

(5)

(6)

विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन .

मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2504

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. 1477 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

1.285

रझौंहा

सतना

रामनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझटोलवा सब - माइनर नहर काकार्य.

कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलोंद.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1479- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.215 रामनगर

सतना

कुंआ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझटोलवा सब- माइनर नहर काकार्य.

कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलोंद.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1481 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

1.173 रामनगर

सतना

कुबरी

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कुबरी शाखा नहर का कार्य.

कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2505 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. 1483 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)

(5)

(1)

(3)

(4)

(6) (2)

2.991

रामनगर मझटोलवा

सतना

मझटोलवा सब - माइनर नहर काकार्य.

कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1485 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

रामनगर

मझटोलवा सब- माइनर खैरहनी

सतना

नहर काकार्य.

0.448 हेक्टेयर

कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1487 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि काविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

सतना

रामनगर

0.360

बूढ़ाबाउर

मझटोलवा सब- माइनर नहर काकार्य.

कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2506

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1517 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

5.60

कोष्टा कोठार

रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1519 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

3.140

पटेहरा कोठार

रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

2507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

क्र. 1521 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

1.88 रीवा

कुम्हरा पवाई

सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1523 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

भमरा कोठार

1.80 रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1525- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित 2508

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

झलवार कोठार

6.80 सेमरिया

रीवा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1527 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि काविवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

सेमरिया

4.15

नादाझर कोठार

रीवा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1531 - प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

4.30 रीवा सेमरिया सेमरी जागीर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

2509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

भाग 1 ]

क्र. 1533 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

तिघरा पैपखार

1.80 सेमरिया

रीवा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1535 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि काविवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1)

(2)

(3)

सेमरिया

6.80 रीवा

हरदुआ कोठार

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1537 - प्रका. - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित 2510

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि काविवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) (1)

(3)

12.47 सेमरिया बडागाँव कोठार

रीवा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. 1548- प्रका.- भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4)

पिपरा

0.29 सीधी सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिंहावल वितरक क्र. 2 की हिनौती माईनर की निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1550- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि काविवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.34 सीधी सिहावल पचदो माधव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).

सिहावल वितरक नहर क्र . 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब - माइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2511

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. 1552- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) सीधी

0.33 सिहावल चमारी सोनवर्षा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब - माइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1554 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

पचदो पीतर

0.17 सीधी सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब- माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी (म.प्र. ).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2013

प्र. क्र. 09- अ-82-12-13- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , 2512

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले हे . खसरा नं .

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) (1)

(3)

भोपाल

हुजूर

0.060

85/2 85/3

हिनोतिया आलम.

योग .. 0.060

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , निर्माण संभाग क्रमांक 2 , राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल .

बाबत्. दानिश कुंज से केम्फोर्ट स्कूल सुमित्रा परिसर होते हुए हिनोतिया आलम तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण हेतु भूमि का अर्जन टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय , राजस्व, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-12-13- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला (1)

तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

लगभग क्षेत्रफल (4)

खसरा क्र. में से

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

72/2

भोपाल

हुजूर

0.105

99/1/2/2

करारिया प.ह.नं. 21

0.028

117/1/2

0.116

117/4/2क

0.016

0.012

117/4/2ख

117/4/ 2 ग

0.012

117/4/3

0.040

0.108

0.072

169, 170

251/4

0.060

0.096

0.040

253, 254

255/1, 255/2, 0.144

255/3

0.072

274/121/2

0.016

0.961

0.024 168 252 259 योग (2)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

परियोजना प्रबंधक, परियोजना उदय, नगरपालिक निगम, भोपाल.

मल-जल प्रवाह योजना पैकेज क्र. BPL- WW-05 .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन के कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , गोविन्दपुरा वृत्त, पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 15 मई 2013

क्र. 1032 - भू- अर्जन- 2013 - राजस्व प्र. क्र. 59- अ- 82-2012- 13 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित सर्वे नम्बर में स्थित कृषि भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की अनुसूची के पद ( 2 ) एवं ( 3 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- पानसेमल

(ग) ग्राम-गेन्द्री

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टर .

परिसम्पत्ति डूब भूमि का रकबा

सर्वे नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

0.125

114

वृक्ष-06 नग ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जलगोन- बंधारा - घट्या मार्ग पर पुलिया निर्माण योजना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा पथ ) संभाग बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी , दिनांक 25 जून 2013

क्र. 1432- भू-अर्जन नहर - 2013 - प्र.क्र.45-अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- तलवाडा बुजुर्ग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.995 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.200

1 पैकि

3, 4, 6 , 7/2 ,

0.105

7/3 , 9/2, 9/3 पैकि

11 पैकि

0.085

0.008

32/1 1क पैकि

32/1 ख पैकि

0.109

35/1 पैकि

0.202

35/2पैकि

0.202

0.055

37/1/1 , 38/2 पैकि

37/1/2 पैकि

0.044

37/1/3 पैकि

0.064

0.113

37/2, 38/3 , 39/4 पैकि

38/1/2पैकि

0.045

39/3 पैकि

0.048

44/1/2/पैकि

0.008

0.460

46/3, 47 पैकि

44/2, 45 , 46/2 , |

0.130

62/2 , 63 , 65, 67 , 68,

69, 70, 71 पैकि

72/2 पैकि

0.054

73/1 पैकि

0.070

78/1/2पैकि

0.045

78/1/4 पैकि

0.008

0.111

78/2, 79 पैकि

0.111

80, 81 पैकि

0.300

83, 84/2 , 84/3 पैकि

87/1 पैकि

0.081

0.186

108/4, 109/1 पैकि

0.012

109/2, 110/2 पैकि

112/1 , 112/2 , 113 ,

0.243

115, 120/5 पैकि

0.170

116/2, 116/3 117 पैकि

118/2ख पैकि

0.194

118/4 पैकि

0.160

0.036

127/3 पैकि,

0.732

137/2, 138 पैकि

142/2 पैकि

0.045

142/3 पैकि

0.088

0.105

151/2, 151/5 पैकि

151/3 पैकि

0.025

0.055

151/4 पैकि

0.177

152/1 पैकि 2514

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2) (1)

0.570 152/2 पैकि

153 पैकि

0.070 155/1 पैकि

0.081

0.049 155/2पैकि

0.040 156 पैकि

157/1 पैकि

0.060 157/2पैकि

0.097

0.060 157/6, 158/3 , 158/4 पैकि

0.0697 157/7, 158/5 , 158/6 पैकि

0.170 159/2, 159/4 पैकि

0.008 159/3 पैकि

159/5 पैकि

0.194 287/3 पैकि

0.016 302/1 पैकि

0.016

0.157 295/24, 308/2 पैकि

0.040 308/6 पैकि

0.309 308/8, 308/9 पैकि

334 पैकि

0.032

0.550 346/3 , 346/4 , 348 पैकि

349/1 पैकि

0.101

0.193 349/2, 349/3 पैकि

0.247 350 पैकि

0.121 351/2, 351/3 पैकि

0.008 353/2, 353/3 पैकि

355/2पैकि

0.254 356/1 पैकि

0.162

0,400 357/1 पैकि

0.194 357/2, 369 पैकि

358 पैकि

0.057 361/3 पैकि

0.384

0.242 362, 363/1 पैकि

0.093 364/1 पैकि

0.097. 364/2, 365/3 पैकि

365/4 पैकि

0.223 366/2 पैकि

0.146

0.081 366/3 पैकि

366/5 पैकि

0.008 366/6 पैकि

0.372

0.077 368/2 पैकि

0.263 403/1 पैकि

0.274 403/2पैकि

0.410 409/1 , 409/2 पैकि

0.283 413/3 पैकि

0.036 414/1 क पैकि

0.286 414/2 ग, 414/3 क पैकि

0.267 416/1 पैकि

0.154 416/2 पैकि

0.227 427/3 पैकि

(2)

(1)

428/2 क पैकि

0.081

0.154

429/2 पैकि

429/4 पैकि

0.129

0.620

429/5 पैकि

429/6 पैकि

0.106

430/4 पैकि

0.049

0.040

431/2, 433/1 पैकि

0.049

433/2, 435/2 पैकि

434/1 पैकि

0.368

0.166

435/3, 436, 442/2 पैकि

437 पैकि

0.101

योग .. 14.995

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की डी.एम. - 1 व डी. एम. - 2 एवं डी. एम. 1 की सबमाईनर तथा झोला पीपरी माईनर नहर का निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 1 जुलाई 2013

प्र. क्र. 19 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर भाग 1 ]

2515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- सुपावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.87 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में ) (1)

(2)

(3)

0.08

0.84

1394

0.12

0.59

1395

0.16

1.48

1254, 1255

1256

1.34

0.10

0.09 1179

0.49

0.07 1180

0.48

0.48

0.01 1181

0.52

1187/1/मिन-1

0.15

1187/1/मिन-2

0.06 1187/2

0.13

0.20 1188

0.58

1.48

1189

0.16

0.05

0.10

1191/1/मिन -1

1200

1.09

0.04

0.17

0.96

1193/मिन-1

0.96

1193/मिन-2

0.79

0.12 1194

1198

0.62

0.02

1.36

0.13 1197

1156/1

0.05

0.02 1156/2

3.53

0.34 1143, 1144

1.48

0.07 1189

0.10

0.04 1191/1/मिन-1

0.16

0.84

1190

0.13

0.98

1172

0.06

1.39

1169

0.88

0.07 1118

0.19

1.13

1119

0.07

0.44

1117/मिन-1

1117/मिन -2

0.62

0.53

1121/1 , 1122

0.02

0.04

1121/2

1123

0.73

0.19 1103/2/मि. - 1

0.04

0.05

0.05 1103/3/मि. - 2

1103/3/मि.- 4

0.02

1103/3/मि.- 5

0.03

0.11

0.91

1093, 1102/2

1102/1

0.29

0.05

0.73

1102/3

(2)

(3) (1)

1196/1/मि.- 2

1.31

0.74 1098/मिन.- 1

1098/मिन.- 2

1096/1 /मि.-3

1096/2

0.52

1096/3मिन. - 1

1096/4

1096/5

1096/2935

0.01 1194

0.79

0.15 1198

0.62

0.05

1199/1

0.06

0.01 1199/2

0.07

1199/3

0.03

1199/4/मिन. - 2

0.20

1.82

1203

1207/1

0.60

0.17 1207/2

0.59

0.08

2.09

1216

0.56

0.06 1214

0.04 1215

0.41

0.63

0.15 1213

0.96

1193/मिन-1

0.01 1193/मिन-2

0.96

0.07 1211

0.69

0.03 1212

0.86

योग : 4.87 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 04 आर मायनर , 1 एल/4 आर मायनर एवं 1 आर/4 आर मायनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 20 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर 2516

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

( ग) ग्राम- बिल्हैटी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर.

ग्राम बिल्हेटी , तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना फेज -2 नहर के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 5 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा

निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे का कुल

सर्वे क्रमांक

(1)

रकबा (2)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (3) 2094

0.10

0.03

0.11

2093

0.01

0.01 2099

1.50

1.68

0.15 2092

0.22

0.02 1980

योग : 0.22 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 05 आर मायनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील - ग्वालियर

(ग ) ग्राम- बिलारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.22 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर

कुल रकबा (हेक्टर)

(2)

(3) (1)

1.25

0.17 1265

1264

0.79

0.11

(2)

(3) (1)

0.73

0.15 1240

0.90

0.15 1243

1244

0.15

0.03 1232

0.10

0.68

1231

0.40

0.06

0.58

1222

0.05 1219

0.57

0.13 64

0.03

0.01 1207

0.01

1.26

1212

0.14

0.99

0.10

0.02 1204

0.04 1203

1.16

0.07 1206

0.15

1.78

0.11 291

290

0.29

0.16 286

0.73

0.11 285

0.74

0.11

0.73

0.11 284

182

0.47

0.11

0.42

181

0.10

0.02

1.11

179

0.04

165/1

0.01

165/2

0.02

0.03

165/3

0.03

165/4

166

0.07

0.96

0.40

0.09 164

0.06

0.62

163

162

0.62

0.05

0.41

0.08 161

0.17

1.69

70

0.13 67

1.19

0.04 66

0.31

63

0.09

0.69

0.06

0.01 68

0.75

61

0.04 58

0.01

0.76

1221

1.41

0.17 290

0.29

0.04

1.19

294

0.13 296

1.04

0.06

0.01 277

0.23

276

0.67

0.02

0.10 274

1.32

0.08

0.64

272

219

0.83

0.05 भाग 1 ]

2517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.07 210

0.84

208

0.71

0.01

0.06

0.26

269

268

1.35

0.01

0.78

0.09 226

0.12

0.01 228

229

1.52

0.15 230

0.05

0.01

0.06 270

0.63

0.06 220

0.81

0.06 209

0.220

0.66

0.01 225

0.10

0.02 120/2

0.04 120/3

0.24

111

0.37

0.02

0.60

0.07 113/1

113/2

0.89

0.02 108

0.27

0.06

0.10

1.09

107

0.01

0.56

403

0.05

0.01 399

404

0.75

0.11 402

0.56

0.11

0.02 398

0.15

0.02

0.73

389

371

0.84

0.05

0.06

374

0.01

0.73

0.01 391

0.02 372

0.11

370

0.59

0.05 118

0.06

0.01

1.36

0.11 397

0.06 1938

1.08

0.07 1930

0.76

0.22

0.01 1931

0.12

0.94

1929

1.05

0.06 1927

0.28

1925/1

0.28

1925/2

0.07

0.28

1925/3

0.28

1925/4

0.70

0.07 1923

0.07

1.04

1916

0.76

0.06 1917

0.01

0.34

1918

0.60

0.02 1906

(2)

(3) (1)

0.48

0.09 1905

0.02 1904

0.28

1900

0.04

0.22

0.27

0.04 1901

0.06 1871

0.58

1870

0.03

0.61

1866

0.31

0.05 1867

0.32

0.08

0.18

0.01 1868

0.05

0.01 1797

0.01

0.12

1794

1795

0.28

0.09 1792

0.24

0.03

0.26

0.03 1791

0.03 1788

0.20

0.57

0.01 1786

0.02 1787

0.03

0.85

0.04 1754

1781

0.21

0.02

1.03

0.13 1755

1767

1.30

0.11

0.68

0.06 1775

0.74

0.09 1769

0.04 1770

0.31

0.13 765

1.00

853

0.02

0.13

0.09

0.01 852

0.10

0.57

851

854

0.12

0.01

0.01 855

0.95

0.01

1.28

803

800

2.34

0.21 798

0.95

0.13

0.72

799

0.09

0.11 781

1.20

0.03

0.01 780

718

0.61

0.01 778

0.10

0.91

0.12 771

0.49

0.01 779

0.85

0.02 769

0.93

1.17

0.01 764

0.25

0.08 1937

1938

1.08

0.20

0.22

1931

0.01

योग : 8.22 2518

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 02 आर/ 1 मायनर, 1 आर मायनर, 1 एल/ 1 आर मायनर, 1 आर/ 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- दयेली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

कुल रकबा (हेक्टर में)

(2)

(3) (1)

0.35

0.10 717

0.07

0.60

716

0.54

0.01 663

664

0.49

0.03 715

0.89

0.05 665

0.49

0.08

0.03 703

1.78

0.70

702

0.11

0.07 701

0.32

0.12 700

0.75

0.10 689

1.34

0.60

718

0.01 योग : 0.78 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 02 आर मायनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग ) ग्राम- जिगनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.10 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (3)

0.13

54/1

0.04 54/2

0.10

0.47

55

0.01 53/1

0.11

0.20 0.15

53/2

0.20

0.01 51

0.41

0.04 52

70

0.07

0.14

67

0.14

0.01 69

0.16

0.02

0.22

1.33

72

0.01 76

0.27

73/1

0.11 73/2

0.20 0.20

74/1

0.20

0.04 74/2

0.11

0.01

0.21

114, 115

0.21

117/1 , 116/1 मिन

0.03

0.11

117/2, 84/2 मिन

0.06

0.56

118, 119

0.10 120

0.64

0.11

0.34

126, 123/मिन-1 , 124/मिन-1

0.05 125

0.70

0.30

0.06 127 भाग 1 ]

2519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.86

0.08 129, 128

0.08 130

0.83

132

0.30

0.03

2.09

157, 134/1

0.27 134/2

0.69

0.07 156

1.34

0.60

169

0.14

0.03 173

0.90

172/1

0.21

0.11 172/2

0.14

0.04 191/1

0.08

191/2

0.05

0.08 190/मिन-1

0.18

0.95

190/मिन-2

190/मिन-3

0.95

196

0.16

0.03

0.01

0.39

199/1

0.08

0.62

199/2 , 195/1 , 195/3

201/1

0.51

0.15

0.06

0.61

201/2, 202

204

0.19

0.05

0.24

0.47

206/1

1.30

206/2 , 207 , 251

1.04

205, 203/3

0.08

0.65

258/1

0.84

0.15 258/2

0.42

258/3

0.01

0.09

253/1 , 252

0.16 253/2

0.21

0.21

254/1

254/2

0.26

254/3

1.15

0.21

0.04 160/1

योग : 3.10 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर/ 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- ग्वालियर

( ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- जखारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.06 हेक्टेयर .

सर्वे

अर्जित किये जाने

कुल

नम्बर

रकबा

वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

2.35

0.04 2715/1

0.18

2717

0.01

0.06

0.01 2696

2697

0.93

0.16

0.51

0.07 2695/1

0.07 2695/3

0.26

0.02 1685

0.31

1686/1

0.08

0.09

1.28

1686/2 , 1687 ,

1688 , 1718 , 1719/1

0.02 1684

0.31

0.57

0.10 2723

0.23

0.02 2720/2

2722

0.54

0.03

0.07 2718/2

0.31

0.08

0.05 2718/1

2718/3

0.10

0.04

0.36

0.14 1691/1

0.26

0.01 1694

1693

0.09

0.17

1677/3

0.31

0.24

0.05

1677/2

1674/1

0.38

0.06

0.52

1674/2 2520

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

1672

0.30

0.13

0.20

0.03 1531/2

0.21

1689/1

0.18

0.25

1689/2

0.25

1689/3

0.15

2497/1

0.02

0.15

2497/2

0.08 2416

1.54

0.67

0.10 2386

2381/1

0.97

2381/2

0.41

0.12 2381/3

0.20

0.71

0.13 2292

0.07 2281/1

0.16

0.13 2293/1/मिन -2

0.41

0.02 2293/1/1

0.33

2293/2

0.75

2296/1

0.62

0.03

0.17

2296/2

0.13

0.09 2283/1

2283/2

0.13

0.13

2283/3

0.08

2283/4

2283/5

0.08

0.20

2283/6/Min - 1

0.05

2283/6/Min - 2

2283/7

0.38

2288/1

0.28

0.01

0.20

2288/2

0.02

2244/1

2244/2

0.16

2244/3

0.10

2244/4

0.26

2244/5

0.26

0.14

0.10

2244/6/Min - 1

0.10

2244/6/Min- 2

0.20

2244/7

0.20

2244/8

(1)

(2)

(3) 2237

0.56

0.07

0.04 2236

0.24

0.01 2235

0.67

0.11 2234

0.55

0.23 2295

0.88

0.01

0.44

2209

0.02 2207

0.10

0.13 2196

1.06

0.09 2168

0.42

0.01 2197

0.13

0.01 2167

0.14

2152/1

0.28

0.08 2152/2

0.13

2157

0.11

0.01

0.12

0.01 479/2

501

0.66

0.17

0.07 520

0.38

505/1

0.20

505/2

0.13

0.10

0.02

505/3

0.03

0.01 504

0.49

0.01 2166

509/1 /क

0.20

0.08

0.37

509/ 1 /ख

0.42

509/2, 510

0.76

0.10 518

3.19

0.12 601

0.02 2153/2

0.47

500

0.01

0.64

0.53

2419/मिन-1

0.01

0.54

2419/मिन-2

0.16 31

0.857

32

0.063

0.01

0.10 26

1.432

0.06 28

0.763

0.439

0.07 27

0.14 139

1.087

0.13 136

0.512

0.07 134

0.491 भाग 1 ]

2521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

133

0.073

0.01 175

0.826

0.02

0.10 174

0.909

1.578

0.10 176

1.129

0.06 178

0.01

0.073

179

1.745

0.20 190

1.338

0.02 189

0.857

0.12 188

0.125

0.01 186

0.12 2585

1.19

0.03 2595

1.04

0.10

0.03 2593

2589/1

0.29

0.01

0.05

2589/2

0.23

0.24 1684/2

0.06 1682/1 , 1684/1 ,

0.73

1683/1

1682/3

1683/2

0.73

1684/1

0.06

0.02 2696

0.08

0.01 1686/1

1.28

1686/2

योग : 6.06 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर, 2 आर, 1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र. 26- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- कृपालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.32 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर

कुल रकबा (हेक्टर)

(1)

(2)

(3) 328

0.67

0.06

0.02 328/682

0.06

0.40

326/मिन-1

0.04

326/मिन-2

326/मिन-3

0.07

0.30

326/मिन-4

0.14

0.08

326/मिन-5

0.04 327/1

0.22

327/2

0.23

0.62

0.12 331/मिन-1

331/मिन-2

0.63

0.45

0.05 332

0.02

0.33

333

617

0.02

0.49

0.38

0.11 334

0.04

0.16

650

0.45

0.11 620

0.02 649/1

0.29

0.29

649/2

0.11

0.03 608

0.06 610

0.16

611

0.38

0.08

0.55

0.01 335

613

0.21

0.04

0.04 624

0.26

0.29

0.01 619

0.16

0.01 528

625

0.43

0.03

0.06 623

0.21

0.27

0.01 622

0.52

0.07 546

551

0.26

0.04 550

0.08

0.03 549

0.35

0.01 526/681

0.39

0.01 526

1.07

0.02 2522

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

0.06 527

0.39

0.56

0.09 525

0.13 519

0.42

0.07 515

0.75

510

0.21

0.05

0.08 509

0.74

0.60

0.03 508

1.04

0.10 504

0.22

0.02 609

0.01 95

0.37

0.37

0.05 94

0.62

0.02 92

93

0.47

0.08

0.08

0.02 99

0.37

0.01 103

100

0.01

0.05

0.01 101

0.19

0.35

0.03 102

0.12 84

0.89

0.04 83

0.89

82/मिन-1

0.01

0.08

82/मिन-2

0.05

66

0.36

0.04

योग : 2.32 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 01 आर व 1 एल/ 1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- नारायणपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर .

सर्वे

नम्बर

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर

कुल रकबा (हेक्टर)

(3) (1)

(2)

0.80

0.02 37

0.21 40/मिन-1

0.62

0.72

40/मिन-2

11

0.42

0.02 43

1.03

0.08

योग : 0.33 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 01 आर मायनर, के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- चपरोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर

कुल रकबा (हेक्टर)

(2)

(1)

(3)

1.34

0.01 131/1

1.25

0.18 131/2

0.29

37

0.01

0.03 128

0.09

0.31

0.08 130

38

0.29

0.01

0.29

0.03 39

127

0.17

0.03 भाग 1 ]

2523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

0.02 120

0.02

0.52

0.01 121

0.10

0.24

119

0.15 52/1

0.52

52/2

0.52

0.04 117

0.815

0.60

0.24 114

0.08

0.01 98

0.09

0.64

97/1

0.63

97/2

0.01

0.53

99

0.14

109/1

0.14 109/2

0.14

0.13

109/3

109/4

0.13

0.02 108/1

0.01

0.01

108/2

0.16

0.03 107

0.03

0.02 277

0.14

0.41

278

0.14

1.31

31

0.02

0.18

282/मिन-1

0.13

282/मिन-2

0.96

280/मिन-1

0.02

0.83

280/मिन-1

0.20

280/मिन-2

0.65

280/मिन-3

0.27 284/1

0.69

284/2

0.57

546/1

0.41

0.31

546/2

546/3

0.36

0.13

0.27

546/4

0.47

546/5

0.21

546/6

0.03 542

0.23

0.03

0.32

550

0.70

0.04 553/2

0.03

0.35

557

(2)

(3) (1)

552

0.06

0.01 84/1

0.61

0.03 84/2

0.41

1.25

0.09 131/2

0.04 36/मिन-1

0.29

0.07 35/1

0.34

0.07 34

0.41

0.78

0.08 26

33/1

0.26

0.26

33/2

0.08

0.26

33/4

0.26

53/1

0.11

0.23

53/2

0.21

53/3/1

0.14

0.11

53/3/2

53/4/1

0.23

0.12

8/मिन-2

0.01 8/मिन-2

0.12

0.25

543

0.06

0.32

0.10 544

0.10 554

0.34

0.55

0.06 555

योग : 3.05 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 1 एल/ 1 आर एवं 01 आर मायनर, के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र. 29 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर (ख ) तहसील- ग्वालियर 2524

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- गुन्धारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.69 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर

(2)

(1)

(3)

0.24 257

0.86

0.01

0.53

258

0.11 255

0.45

0.03

0.64

277

0.55

0.15 255/1550

0.53

0.06 254

0.10

0.75

251

0.55

0.05 252

1.10

0.08 233

0.55

0.01 250

0.17

1.47

234

0.01 231

0.94

35

1.50

0.14

1.87

0.01 34

0.15

0.79

36

0.67

0.10 38

0.17 47

0.76

0.48

0.10 48

0.05

0.50

49

0.20 59

0.66

0.19 58

1.18

0.01 56

0.88

0.06 320

0.39

0.03

0.07 319

0.02 318

0.44

0.08 327

0.83

0.93

0.17 329

0.09 333

0.24

0.01 352

0.06

0.03

0.24

330

0.24

0.10 331

0.02

0.24

313

0.14 345

0.62

0.01 346

0.19

(2)

(3) (1)

0.10 347

0.49

355

0.04

0.15

0.04 381

0.24

0.04 356

0.46

354

0.18

0.02

0.21

0.01 388

0.25

0.05 353

0.29

0.07 301

0.35

299

0.01

0.15 385

0.35

0.30

0.01 384

0.60

0.12 387

0.13

0.06 507

0.02 506

0.31

0.01 508

0.32

0.11 509

0.29

0.03 504

0.67

0.28

0.02 510

0.42

0.06 511

0.17

0.02 513

512

0.08

0.69

0.09 524

0.63

528

0.14

0.01 529

0.36

0.10

1.70

0.08 531

0.05

0.50

532

0.06 533

0.46

0.05 534

0.46

0.06 535

0.46

0.52

0.10 536

0.02 537

0.67

0.02 488

0.45

0.55

0.05 487

610

0.07

0.55

0.07 609

0.94

0.02 611

0.16

0.11 612

0.16

0.01 613

0.16 भाग 1 ]

2525

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.20

2.29

651

0.05 650

0.14

0.09

1.39

657

0.10

0.02 646

0.10

0.28

672

0.02 645

0.39

0.05 659

0.31

0.07 658

3.59

0.38

0.06 660

0.12 670

0.83

0.32

0.07 688

686

1.37

0.06

0.32

687

0.14

0.01 692

1.65

690

2.78

0.12

0.28 691

2.31

2.57

0.23 694

1.04

321

0.01

0.01

1.260

695

योग : 6.69 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर एवं 1 आर/ 1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2013

प्र. क्र.7 अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 410 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) ग्राम- पिठेहरा , प.ह.नं. 7/1

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.078

10/1

0.360

10/2

0.024

12/3

0.060

12/2

0.088

18/2, 18/5

योग.. 0.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बंधी जलाशय की नहर निर्माण कार्य होने के कारण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू- अर्जन शाखा में किया जा सकता है .

नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून 2013

प्र. क्र.9 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 422- भू-अर्जन- -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- नरसिंहपुर 2526

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- आलौद

( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.284 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.064

218/18

0.080

269,270

271

0.180

0.090

284

0.040

289

291

0.200

0.280

292/3

0.090

301/2

302

0.140

306/1

0.120

योग.. 1.284

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आलोद जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

प्र. क्र.10 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 424- भू-अर्जन- -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) ग्राम- गोरखपुर

(घ) लगभग. क्षेत्रफल-2.445 हेक्टर.

अर्जित रकबा

खसरा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.348

4/3, 16/3

0.168

4/2,16/2

(1)

(2)

0.086

4/1,16/1

0.150

4/4, 16/4

0.180

28

0.340

22, 23 , 24 , 25 ,

26, 27,

0.040

382/1

382/3

0.336

0.107

458/1,2

0.690

379, 380

योग. 2.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आलोद जलाशय की गोरखपुर माइनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नरसिंहपुर , दिनांक 3 जुलाई 2013

प्र. क्र.8 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 449- भू-अर्जन- -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) ग्राम- बंधी, प.ह.नं. 8/1

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.209 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

53

0.350

0.840

56/1,21

57/1,2

0.388

62 भाग 1 ]

2527

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2) (1)

1.740 63/1,2,3,4

76/1,3,4,5

58

2.165

1.538 60

1.197 61

79/1

1.440 63/1,76/11

63/2,76/3

0.470 63/3,76/4

63/4,76/5

0.235 64/1,73/1

64/2,73/2

72

0.240

0.300 108

0.100 113/1,2

118/1 , 119/1

118/2, 119/2

118/3 , 119/3

118/4 , 119/4

0.405 118/5 , 119/5

118/6 , 119/6

118/7 , 119/7

118/8 , 119/8

118/9 , 119/9

118/10 , 119/101

121/1

122/1

0.400 123/1,2

136

121/2,3,4,5

141

0.127

0.060 143

386/1,2,4

386/5,6,7

386/8,9,10

1.050 386/11,12,13

386/14,15,16

386/17,18,19

386/20,21

0.080 387,388

0.150 166,167

(2)

(1)

0.032

175/1,2

176/1,2

0.132

173/1,2,3

174

0.120

0.090

170,171

169

0.120

384/1,2,3

0.540

384/5,6,7

384/8,9,10

380/1,2

380/3,4

0.342

380/ 5,7

380/6,8

380/9

0.510

386/7

386/13

144/1

144/2

0.048

145

योग.. 15.209

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बंधी पिठेहरा शीर्ष कार्य, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य होने के कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ , दिनांक 1 जुलाई 2013

प्र. क्र. 04- अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह 2528

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की ढाबलामनोहर तालाब योजना ( पूरक प्रकरण ) के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख ) तहसील- भानपुरा

(ग) ग्राम- ढाबलामनोहर, अन्त्रालिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.06 हेक्टर .

सर्वे नं.

रकबा (हे. में) (2)

(1)

ग्राम-ढाबलामनोहर

0.23

0.60

14 15

0.83

योग

ग्राम-अन्त्रालिया

0.61

1653

0.62

1656 पै.

योग .. 1.23 महायोग 2.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ढाबलामनोहर तालाब योजना हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शंशाक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. 02 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- बसवाहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर.

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नंबर (1)

0.05

481

0.04

482

496

0.22

497

0.23 योग. 0.54

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - दतिया- भाण्डेर मार्ग पर ग्राम बसवाहा में (एम.डी.आर. ) टोल प्लाजा के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. 7084 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम खमरा , प. ह . नं. 57, ब. नं. 90, रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.057 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.178

38

145

0.045

144

0.082 भाग 1 ]

2529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.004

149

0.168

150/1 , 2

0.054

242/2

0.150

263

261/1

0.058

0.040

261/2

260/1

0.030

0.078

260/2

247

0.170

योग.. 01.057

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव , नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 7085 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सलैया, प. ह. नं. 08 , ब. नं. 540, रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -04.886 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

213/1

0.014

0.010

213/2

215/1

0.770 छीन्द-01 ,

बेहड़ा-01 215/2

0.820 पलसा-03 , बबूल -01 ,

बेहडा-01 215/3

0.607 सुबबूल-02 ,

बेर-01 ,

सागौन-01,

कुंआ-01.

0.041

215/4

215/5

0.809 बबूल-04,

कुंआ-01 215/6

0.964कुंआ-01 ,

बबूल -01 ,

जाम -01 , पलसा-02

0.010

215/8

215/9

0.364 बेहडा-01 ,

पलसा-01 ,

गुरार-01 ,

कुंआ-01 215/10

0.477 कौआ-01, पलसा-02

योग.. 04.886

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

2530

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव , नहर उपसंभाग क्रमांक-2 , छिंदवाड़ा जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 479 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- लेण्ड़ीपुरा

(घ) रकबा-3.585 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में )

(2)

(1)

0.390

174

0.010

135

0.150

136

0.225

172/3/1

121

0.090

0.070

122

0.010

108/4

0.075

108/5

108/3

0.070

0.095

107/9

0.095

107/7

107/6

0.090

105/3

0.110

85/2

0.125

0.060

86/1

0.055

89

(2)

(1)

0.460

62/1

0.170

64/1

0.310

64/2

65/1

0.110

65/2

0.020

64/3

0.050

0.205

67/2

0.190

67/1

0.040

61/3/6

0.085

61/3/7

0.075

61/3/8

0.085

61/3/9

0.065

61/3/10

योग.. 3.585

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 480 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- अदलपुरा

(घ) रकबा 0.530 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

52/1

0.220

55

0.215

56/1

0.095

योग.. 0.530

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी विवरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

भाग 1 ]

2531

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 481 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-औरंगपुरा

(घ) रकबा-4.075 हेक्टेयर

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

0.295

5

0.320

6

0.170

9

0.760

28

0.080

29/1

29/2

0.100

0.200

30

32

0.180

40

0.145

0.020

43/2

60

0.100

0.225

63/1

62

0.130

0.200

63/2

64

0.125

0.225

65

98

0.155

0.060

99

0.130

130/2

0.050

130/1

0.240

129

0.125

119

0.040

142/3

योग.. 4.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 482- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-जरोली

(घ) क्षेत्रफल-2.590 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में )

(1)

(2)

5/4

0.320

0.070

10/2

0.035

8/1

0.150

5/289/1

5/289/2

0.150

0.070

9/1

0.115

52/1

102/2

0.120

0.035

196/3

203/3

0.180

0.070

196/4

0.070

196/6

196/7

0.045

0.210

203/1

0.065

203/2

204/1/1

0.080

204/2/1/2

0.020

0.025

204/2/2/2

204/3

0.200

0.025

204/4

204/2/1

0.125 2532

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(1)

(2)

0.300

217/1

0.060

196/5/1

196/5/2

0.050

योग.. 2.590

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 483 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- मगरखेड़ी

(घ ) रकबा-1.920 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

171/1

0.035

0.125

176/3

175/1

0.185

0.210

50

49/2

0.250

0.090

49/1

48/2

0.085

47/2/1

0.160

47/1

0.255

0.040

48/3

47/3/1

0.055

47/3/4

0.080

(2)

(1)

47/3/3

0.110

47/3/2

0.080

47/4

0.060

0.100

31

योग.. 1.920

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिवं , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1513- भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- नैकिन

(घ) क्षेत्रफल -0.518 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

1243

0.03

0.008

1242 भाग 1 ]

2533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(1)

(2)

1256

0.15

0.05

2200

2201

0.01

2209

0.08

0.005

2210

0.005

2188

2189

0.03

2213

0.07

2214

0.02

2215

0.04

0.02

2199

योग 0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय किया जा सकता है .

क्र. 1515- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- रघुनाथपुर

(घ) क्षेत्रफल - 1.594 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नं.

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.05

15

0.03

16

(1)

(2)

0.05

18

0.03

19

21

0.10

0.07

22

0.01

29

20

0.01

41

0.01

0.02

40

0.01

38

0.03

42

0.02

43

0.02

44

50

0.025

48

0.02

80

0.006

81

0.006

0.02

168

0.01

174

407

0.06

404

0.05

265

0.06

280

0.04

0.01

281

282

0.01

285

0.02

300/1

0.02

284

0.01

300/2

0.02

288

0.01

298

0.01

0.03

1052

0.02

1051

0.02

1048 2534

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(1)

1131

0.03

0.01

1134

1132

0.02

1033

0.03

1140

0.03

1144

0.01

0.015

1145

0.025

1142

1146

0.02

0.02

1147

0.05

1149

0.01

402

410/1

0.04

0.05

403

404

0.05

0.04

406

1043

0.01

1045

0.02

1049

0.02

0.06

1032

0.02

170

शासकीय भूमि

0.01

69

145

0.03

0.02

195

207

0.039 योग 1.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मुरैना, दिनांक 10 जुलाई 2013

प्र. क्र. 01-2011-12 -अ- 82- कलेक्टर- राजस्व- भू-अर्जन- 2011- 12-1698.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - मुरैना

(ख) तहसील- अम्बाह

(ग) नगर/ग्राम- सांगोली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर .

सर्वे

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2149

0.08

2150

0.046

2151

0.046

0.08

2152

2153

0.08 योग . 0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आसन नदी पर सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण के लिए ग्राम सांगोली की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर मुरैना, भू-अर्जन अधिकारी अम्बाह या कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण , सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग ) ग्राम- गढ़ीपडरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.480 हेक्टेयर.

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

खसरा नम्बर

(2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

0.100

5/1

निजी भूमि

0.020

12/1

निजी भूमि

0.030

12/2

निजी भूमि

0.040

13

निजी भूमि

0.390

18

निजी भूमि

0.540

19

निजी भूमि 1177

0.020

निजी भूमि

0.020

1178

निजी भूमि

0.010

1179

निजी भूमि

0.060

20/1/1

निजी भूमि 21/1

0.230

निजी भूमि

0.140

22

निजी भूमि 20/2/1

0.250

निजी भूमि

0.520

20/2/2

निजी भूमि

0.670

24

निजी भूमि

0.090

27

निजी भूमि

0.080

894/1

निजी भूमि 895/1

0.070

निजी भूमि

1.100

30/3/1

निजी भूमि

0.040

1159

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.040

1170/2/1

निजी भूमि

0.020

1174

निजी भूमि

4.480 कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वृन्दावन तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 018 - अ-82-वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग ) ग्राम- सलैया फेरन सिंह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(3)

(2)

0.14

1172

निजी भूमि 1173

0.08

निजी भूमि 1174

0.05

निजी भूमि

0.05

1175

निजी भूमि 1160

0.05

निजी भूमि

0.08

1166

निजी भूमि 1167

0.12

निजी भूमि

0.07

1168

निजी भूमि

0.12

1169

निजी भूमि 1171

0.18

निजी भूमि

0.03

1181

निजी भूमि

0.04

1182

निजी भूमि 1180

0.05

निजी भूमि

0.08

1176

निजी भूमि

0.05

1179

निजी भूमि 2536

(2)

(3) (1)

1158

0.06

निजी भूमि

0.14

1170

निजी भूमि 1610

0.07

निजी भूमि

0.20

1615

निजी भूमि

0.11

1664

निजी भूमि 1665

0.17

निजी भूमि

0.24

1666

निजी भूमि 1667

0.24

निजी भूमि 1668

0.21

निजी भूमि 1672

0.10

निजी भूमि 1673

0.19

निजी भूमि

0.06

1629

निजी भूमि 1630

0.06

निजी भूमि

0.05

1631

निजी भूमि 1632

0.04

निजी भूमि

0.05

1633

निजी भूमि 1634

0.29

निजी भूमि

0.08

1648

निजी भूमि 1624

0.04

निजी भूमि

0.19

1625

निजी भूमि

0.17

1626

निजी भूमि

0.05

1649

निजी भूमि

0.06

1650

निजी भूमि 1651

0.29

निजी भूमि

0.10

1652

निजी भूमि 1617

0.03

निजी भूमि

0.03

1619

निजी भूमि

0.04

1620

निजी भूमि

0.05

1621

निजी भूमि 1622

0.03

निजी भूमि 1623

0.19

निजी भूमि

0.06

1653

निजी भूमि 1654

0.09

निजी भूमि 1655

0.07

निजी भूमि 1656

0.04

निजी भूमि 1660

0.07

निजी भूमि 1661

0.19

निजी भूमि 1663

0.35

निजी भूमि 1695

0.51

निजी भूमि

0.23

1698

निजी भूमि

0.14

1699

निजी भूमि 1700

0.13

निजी भूमि 1627

0.50

निजी भूमि 1628

0.09

निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.03

1662

निजी भूमि 1669

0.72

निजी भूमि 1613

0.14

निजी भूमि 1614

0.25

निजी भूमि

0.24

1612

निजी भूमि 1696

0.06

निजी भूमि

0.10

1249

निजी भूमि

0.23

1250

निजी भूमि 1356

0.14

निजी भूमि

0.17

1358

निजी भूमि

0.16

1551

निजी भूमि

9.53

कुल रकबा निजी भूमि ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 019 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- बराहो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर.

खसरा

भूमिका नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रकार (3)

(2)

(1)

845

0.06

निजी भूमि

0.03

851/1

निजी भूमि 881/1

0.04

निजी भूमि 499

0.08

निजी भूमि 531

0.06

निजी भूमि 187

0.05

निजी भूमि भाग 1 ]

2537

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.05

189

निजी भूमि 1173

0.03

निजी भूमि

0.40

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 020- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- अर्थाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.72 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि का नम्बर

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 43

0.12

निजी भूमि 44

0.18

निजी भूमि 45

0.02

निजी भूमि 46

1.58

निजी भूमि 95

0.13

निजी भूमि

0.03

96

निजी भूमि 84

0.13

निजी भूमि 85

0.14

निजी भूमि

0.04

86

निजी भूमि

0.14

87

निजी भूमि 88

0.12

निजी भूमि

0.06

89

निजी भूमि

0.15

93

निजी भूमि

0.11

94

निजी भूमि 98

0.05

निजी भूमि

0.02

99

निजी भूमि 100

0.13

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

103

0.09

निजी भूमि

0.09

104

निजी भूमि

0.07

105

निजी भूमि 101

0.20

निजी भूमि

0.15

102

निजी भूमि

2.08

107

निजी भूमि

0.13

108

निजी भूमि 109

0.21

निजी भूमि 110

0.38

निजी भूमि 111

0.14

निजी भूमि

0.56

112

निजी भूमि

0.02

113

निजी भूमि

1.97

114

निजी भूमि 115

1.06

निजी भूमि

0.35

116

निजी भूमि

0.03

117

निजी भूमि 118

1.11

निजी भूमि

1.11

120

निजी भूमि 119/1

0.85

निजी भूमि

0.85

119/2

निजी भूमि 123

0.12

निजी भूमि

1.40

124/1

निजी भूमि

1.40

124/2

निजी भूमि

1.50

124/3

निजी भूमि

1.47

124/4

निजी भूमि

0.07

125

निजी भूमि

1.00

124/5

निजी भूमि 124/6

1.00

निजी भूमि

0.03

144

निजी भूमि 145

0.04

निजी भूमि 147

0.02

निजी भूमि 148

0.14

निजी भूमि

0.03

149

निजी भूमि

0.05

150

निजी भूमि 151

0.04

निजी भूमि

0.02

152

निजी भूमि

0.03

153

निजी भूमि

0.03

168

निजी भूमि 169

0.02

निजी भूमि 170

0.02

निजी भूमि 171

0.05

निजी भूमि 178

0.08

निजी भूमि

0.05

179

निजी भूमि

0.05

180

निजी भूमि 2538

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

181

0.07

निजी भूमि

0.08

182

निजी भूमि 183

0.06

निजी भूमि

0.08

184

निजी भूमि

0.09

155

निजी भूमि

0.07

156

निजी भूमि

0.07

157

निजी भूमि

0.04

158

निजी भूमि

0.06

159

निजी भूमि

0.03

160

निजी भूमि

0.05

162

निजी भूमि 163

0.06

निजी भूमि

0.08

164

निजी भूमि

0.04

165

निजी भूमि

0.09

166

निजी भूमि

0.07

167

निजी भूमि 172

0.04

निजी भूमि

0.10

173

निजी भूमि 174

0.07

निजी भूमि

0.29

161

निजी भूमि

0.04

191

निजी भूमि 175

0.25

निजी भूमि

0.03

176

निजी भूमि 177

0.71

निजी भूमि

1.00

186/2

निजी भूमि

0.76

187

निजी भूमि

0.25

187/3124

निजी भूमि

0.50

188

निजी भूमि

0.11

133

निजी भूमि

0.31

135

निजी भूमि 137

0.12

निजी भूमि

0.24

146

निजी भूमि

0.20

192/5

निजी भूमि 192/1

0.70

निजी भूमि

0.70

192/2

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 30.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

[ भाग 1 प्र. क्र. 027 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- लमतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर.

भूमिका

प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.50

3837

निजी भूमि

0.17

3838/1

निजी भूमि 3838/2

0.13

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.80

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 029 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

( ग) ग्राम- हनुमतपुर टौरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.430 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.050

4

निजी भूमि

0.110

5

निजी भूमि भाग 1 ]

2539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

6

0.420

निजी भूमि

0.140

7

निजी भूमि 8

0.050

निजी भूमि

0.140

9

निजी भूमि 10

0.120

निजी भूमि

0.140

11

निजी भूमि

0.410

12

निजी भूमि 14

0.610

निजी भूमि

0.260

15

निजी भूमि

0.100

16

निजी भूमि

0.140

19

निजी भूमि

0.040

20

निजी भूमि 21

0.070

निजी भूमि

0.180

22

निजी भूमि

0.060

23

निजी भूमि

0.030

27

निजी भूमि

0.450

132

निजी भूमि

0.050

133

निजी भूमि

0.080

134

निजी भूमि

0.040

135

निजी भूमि

0.560

136

निजी भूमि

0.120

137

निजी भूमि

0.080

138

निजी भूमि

0.090

139

निजी भूमि

0.070

140

निजी भूमि

0.200

141

निजी भूमि

0.840

1444

निजी भूमि

0.380

146

निजी भूमि

0.250

148

निजी भूमि

1.420

254

निजी भूमि 255

0.090

निजी भूमि

0.050

264

निजी भूमि 278

0.040

निजी भूमि

0.030

279

निजी भूमि

0.030

288

निजी भूमि

0.310

289

निजी भूमि

0.030

290

निजी भूमि

0.190

291

निजी भूमि

0.050

292

निजी भूमि

0.020

293

निजी भूमि

0.230

294

निजी भूमि 295

0.130

निजी भूमि 296

0.040

निजी भूमि

0.150

297

निजी भूमि

0.050

298

निजी भूमि

0.330

299

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 300

0.100

निजी भूमि

0.040

301

निजी भूमि 303

0.040

निजी भूमि 304

0.170

निजी भूमि

0.370

305

निजी भूमि

0.200

307/1

निजी भूमि

0.110

314

निजी भूमि 315

0.190

निजी भूमि

0.010

316

निजी भूमि

0.090

318

निजी भूमि

0.120

319

निजी भूमि

0.180

320

निजी भूमि

0.060

321

निजी भूमि

0.140

325

निजी भूमि

0.180

327

निजी भूमि

0.010

328

निजी भूमि

0.180

331/3

निजी भूमि

0.190

331/4

निजी भूमि

0.300

334

निजी भूमि

0.040

335

निजी भूमि

0.280

336

निजी भूमि

0.100

337

निजी भूमि 338

0.670

निजी भूमि

0.300

341

निजी भूमि

0.540

342

निजी भूमि

0.340

343

निजी भूमि

0.150

344

निजी भूमि

0.400

346

निजी भूमि

0.520

349

निजी भूमि

0.110

1041

निजी भूमि 1042

0.090

निजी भूमि 1043/1

निजी भूमि

0.360

निजी भूमि 1043/2

0.420

1045

निजी भूमि

0.030

1056

निजी भूमि

0.150

1057

निजी भूमि

0.610

1058

निजी भूमि

0.010

1067

निजी भूमि

0.020

1068

निजी भूमि 1442/349

0.020

निजी भूमि

0.120

1441/16

निजी भूमि

17.430

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - मझगांय मध्यम परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

2540

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 035 - अ- 82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-शाहनगर

(ग) ग्राम-टूंडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.56 हेक्टेयर.

खसरा

भूमिका प्रकार नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.08

333

निजी भूमि 378

0.24

निजी भूमि

1.40

1086/321

निजी भूमि

0.08

1068/306

निजी भूमि

0.13

1071/309

निजी भूमि

0.03

1069/310

निजी भूमि

0.04

1070/309

निजी भूमि

0.16

939

निजी भूमि

1.00

1012/1

निजी भूमि 352/1

0.40

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.56

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 039- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- पगरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.14

1341

निजी भूमि 2817

0.07

निजी भूमि

0.21

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 042 - अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- पगरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

भूमि का प्रकार (3) (1)

(2)

1357

0.04

निजी भूमि

0.08

1299

निजी भूमि

0.12

कुल रकबा निजी भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 046-अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भाग 1 ]

2541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

( ग) ग्राम- पड़ेरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.975 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

भूमि का प्रकार (3)

0.130

1354/2

निजी भूमि

0.160

1355

निजी भूमि

0.190

1378

निजी भूमि

0.160

1379/1

निजी भूमि

0.150

1379/2

निजी भूमि

0.095

1213

निजी भूमि

0.090

1215

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.975

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सिली तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 047- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- पहाड़ीखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

386/1

0.060

निजी भूमि 386/2

0.060

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि ..0.120

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 049-अ-82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम-द्वारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

203

निजी भूमि

0.180 (2) 0.180

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 053 - अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 2542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम-हिनौती

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.120

1653/2

निजी भूमि

0.200

1653/1

निजी भूमि

0.110

1647

निजी भूमि 1654/1

0.080

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.510

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पन्ना अमानगंज - सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 054 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- पिपरवाह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.320 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.010

1390

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.050

1276

निजी भूमि 1379

0.150

निजी भूमि 1373

0.030

निजी भूमि 1372/1

0.010

निजी भूमि

0030

1372/2

निजी भूमि

0.050

1344

निजी भूमि 1328

0.320

निजी भूमि 1342

0.010

निजी भूमि 1327/1

0.040

निजी भूमि 1329

0.050

निजी भूमि

0.240

1326/1

निजी भूमि

0.080

1275

निजी भूमि

0.200

1343

निजी भूमि

0.020

1377

निजी भूमि 1362

0.010

निजी भूमि 1363

0.010

निजी भूमि 1371

0.010

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 055 - अ- 82- वर्ष 2012-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- पतारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.265 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमिका प्रकार (3) (1)

345/2

0.250

निजी भूमि

0.099

448

निजी भूमि भाग 1 ]

2543

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

0.343

346

निजी भूमि

0.007

347

निजी भूमि

0.393

348

निजी भूमि 447/2

0.163

निजी भूमि

0.010

352

निजी भूमि

1.265

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पन्ना- अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 056- अ-82-वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-अमानगंज

(ग) ग्राम-सिरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टेयर .

खसरा

कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार नम्बर

(हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

2892

0.345

निजी भूमि

0.345

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पन्ना- अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 130- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- मेहगवॉखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.199 हेक्टेयर .

भूमि का खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रकार (3)

(2)

(1)

0.028

162

निजी भूमि 161

0.294

निजी भूमि

0.019

163

निजी भूमि 159/1

0.080

निजी भूमि 167

0.340

निजी भूमि 172

0.010

निजी भूमि

0.224

174

निजी भूमि

0.160

175

निजी भूमि

0.180

177

निजी भूमि

0.036

180

निजी भूमि

0.005

179

निजी भूमि

0.007

181/1

निजी भूमि 181/2

0.007

निजी भूमि 112

0.032

निजी भूमि

0.067

108

निजी भूमि

0.082

109

निजी भूमि

0.012

110

निजी भूमि 100

0.108

निजी भूमि 101

0.034

निजी भूमि 102

0.167

निजी भूमि 260

0.013

निजी भूमि 259

0.113

निजी भूमि

0.078

258

निजी भूमि

0.010

257

निजी भूमि 320

0.203

निजी भूमि

0.014

319

निजी भूमि 303

0.261

निजी भूमि

0.040

304

निजी भूमि 305

0.010

निजी भूमि

0.060

168

निजी भूमि

0.010

165

निजी भूमि

0.050

152

निजी भूमि 2544

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

153

0.035

निजी भूमि 10

0.020

निजी भूमि 7

0.096

निजी भूमि 12

0.065

निजी भूमि 302

0.010

निजी भूमि 154

0.039

निजी भूमि

0.010

9

निजी भूमि 182/1

निजी भूमि

0.170

182/2

निजी भूमि 182/3

निजी भूमि 182/4

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 3.199

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जसवन्तपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 131 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- रायपुर टपरियन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.26 हेक्टेयर .

खसरा

भूमि का नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रकार (3) (1)

0.05

63

निजी भूमि

0.28

65/1

निजी भूमि

0.13

82/1

निजी भूमि

0.80

87/1

निजी भूमि 88/1

0.38

निजी भूमि

0.76

93/1

निजी भूमि

0.45

91/3

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

92/168/2

0.22

निजी भूमि

0.04

91/2

निजी भूमि 92/168/3

0.04

निजी भूमि

0.09

92/168/1

निजी भूमि 106

0.64

निजी भूमि

0.07

110/1

निजी भूमि 112

0.64

निजी भूमि

0.60

113

निजी भूमि 114/1

0.03

निजी भूमि 120/1

0.04

निजी भूमि

5.26

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रायपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 143 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग ) ग्राम- बरियारपुर कुर्मियान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.718 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

खसरा नम्बर

(2)

(3) (1)

0.020

357

निजी भूमि

1.140

327

निजी भूमि 328

0.040

निजी भूमि 330

1.590

निजी भूमि

0.250

334

निजी भूमि 324

0.210

निजी भूमि

1.030

318

निजी भूमि भाग 1 ]

2545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.110

326

निजी भूमि

0.530

358

निजी भूमि

0.450

354

निजी भूमि

0.160

360

निजी भूमि

0.060

335

निजी भूमि

0.350

331

निजी भूमि

0.040

349/1

निजी भूमि

0.060

336

निजी भूमि 337

0.240

निजी भूमि 352

0.060

निजी भूमि 338

0.070

निजी भूमि

0.820

341

निजी भूमि

0.080

384

निजी भूमि 355

0.210

निजी भूमि

0.020

332

निजी भूमि

0.300

333

निजी भूमि

0.150

339

निजी भूमि 350

0.070

निजी भूमि 320

0.050

निजी भूमि

0.060

322

निजी भूमि

1.250

385/1

निजी भूमि 385/2

निजी भूमि 329

0.010

निजी भूमि

0.029

325/1

निजी भूमि 325/2

0.043

निजी भूमि

0.043

325/3

निजी भूमि 325/4

0.043

निजी भूमि

0.080

316

निजी भूमि

0.050

317

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 9.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 144- अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-अजयगढ़

(ग) ग्राम- भैरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-44.35 हेक्टेयर .

खसरा

भूमिका नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

प्रकार (3) (1)

1.50

363/1

निजी भूमि

0.89

363/2

निजी भूमि

0.62

41

निजी भूमि

1.05

364

निजी भूमि

0.08

358/1/क/ 1

निजी भूमि 358/2

0.41

निजी भूमि

0.03

357/1

निजी भूमि

1.04

55/1

निजी भूमि 359

0.45

निजी भूमि 356

1.05

निजी भूमि

0.30

56

निजी भूमि 57

0.27

निजी भूमि

0.42

59

निजी भूमि

0.13

61/1

निजी भूमि

0.11

64

निजी भूमि

0.28

61/2

निजी भूमि 60

1.12

निजी भूमि

0.54

58/1

निजी भूमि

0.27

58/2

निजी भूमि

0.19

66

निजी भूमि

0.19

67

निजी भूमि 358/1/क/2

0.80

निजी भूमि 358/1/क/3

0.160

निजी भूमि

0.41

358/ 1 /ख

निजी भूमि 36/2

0.30

निजी भूमि 36/1

0.02

निजी भूमि

0.23

36/3

निजी भूमि 39

0.04

निजी भूमि

0.43

34

निजी भूमि

0.29

37

निजी भूमि

0.20

38

निजी भूमि

0.33

33

निजी भूमि

0.15

45

निजी भूमि 2546

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(1)

(2)

(3) 40/1

0.49

निजी भूमि

0.34

32/1

निजी भूमि 43

0.34

निजी भूमि 40/2

0.48

निजी भूमि

0.76

62

निजी भूमि 63

0.15

निजी भूमि

0.23

68/1

निजी भूमि

0.07

72

निजी भूमि

0.13

78/1

निजी भूमि

0.42

79/1

निजी भूमि

0.28

24/1

निजी भूमि 25

0.26

निजी भूमि

0.24

68/2

निजी भूमि

0.22

70

निजी भूमि

0.14

78/2

निजी भूमि

0.41

79/2

निजी भूमि

0.60

9

निजी भूमि

0.26

26

निजी भूमि

0.05

28

निजी भूमि

0.29

47

निजी भूमि

0.56

48

निजी भूमि

0.60

49

निजी भूमि 52

0.09

निजी भूमि 69

0.18

निजी भूमि

0.13

71

निजी भूमि 77

0.50

निजी भूमि

0.21

80

निजी भूमि 3

0.25

निजी भूमि

0.13

20

निजी भूमि 27

0.83

निजी भूमि 46

0.32

निजी भूमि

0.21

73

निजी भूमि 83

0.30

निजी भूमि

0.35

84

निजी भूमि

0.51

90

निजी भूमि 15

0.20

निजी भूमि 22

0.20

निजी भूमि 81

0.31

निजी भूमि

0.13

11

निजी भूमि

0.35

32/2

निजी भूमि

0.16

55/2

निजी भूमि

0.54

85

निजी भूमि 87

0.92

निजी भूमि

0.10

920

निजी भूमि 93

0.21

निजी भूमि 4

0.13

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

14

0.18

निजी भूमि 19

0.11

निजी भूमि 23/1

0.11

निजी भूमि

0.21

29

निजी भूमि 51

0.09

निजी भूमि

0.19

74

निजी भूमि 88

0.42

निजी भूमि 5

0.13

निजी भूमि 10

0.47

निजी भूमि

0.19

12

निजी भूमि

0.18

16

निजी भूमि 17

0.10

निजी भूमि 50

0.13

निजी भूमि

0.27

75

निजी भूमि 82

0.22

निजी भूमि 86

0.40

निजी भूमि 18

0.09

निजी भूमि 21

0.04

निजी भूमि 76

0.39

निजी भूमि 89

0.52

निजी भूमि 91

0.19

निजी भूमि 100

0.85

निजी भूमि

0.44

101

निजी भूमि 103

0.05

निजी भूमि

1.05

104

निजी भूमि 105

0.07

निजी भूमि

0.27

106

निजी भूमि 116

0.15

निजी भूमि 133

0.20

निजी भूमि 134

0.01

निजी भूमि 135

0.15

निजी भूमि 108

0.22

निजी भूमि

0.15

109

निजी भूमि 94/1

0.19

निजी भूमि

0.15

95/2

निजी भूमि 30

0.43

निजी भूमि

0.30

42

निजी भूमि 13

0.57

निजी भूमि

0.06

65

निजी भूमि 94/2

0.36

निजी भूमि 95/1

0.36

निजी भूमि

0.07

96

निजी भूमि 107

0.58

निजी भूमि

0.17

97

निजी भूमि

0.12

98/1

निजी भूमि 98/2

0.08

निजी भूमि 99

0.38

निजी भूमि भाग 1 ]

2547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.34

6/1

निजी भूमि

0.08

23/2

निजी भूमि

0.02

24/2

निजी भूमि

0.09

53

निजी भूमि 54/2

0.01

निजी भूमि

0.15

355/2

निजी भूमि 44

0.15

निजी भूमि

1.47

473

निजी भूमि 6/2

0.79

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि 8

125/1/क

निजी भूमि

0.20

125/1/ख

निजी भूमि 125/ 1 /ग

निजी भूमि 125/2

निजी भूमि 126/1

निजी भूमि

0.05

126/2

निजी भूमि 126/3

निजी भूमि 126/4

निजी भूमि

44.35

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 145 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्र नगर

(ग ) ग्राम- कुलुवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.786 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

6

0.010

निजी भूमि 7

0.015

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.003

8

निजी भूमि

0.105

9

निजी भूमि

0.015

10

निजी भूमि 11

0.110

निजी भूमि 12

0.010

निजी भूमि

0.050

13

निजी भूमि

0.500

274

निजी भूमि 276/1

0.630

निजी भूमि 276/2

निजी भूमि 277

1.920

निजी भूमि

0.900

278/1

निजी भूमि 278/2

निजी भूमि

0.645

282

निजी भूमि

0.800

283

निजी भूमि

0.005

290

निजी भूमि 291

0.050

निजी भूमि 292

0.018

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 5.786

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 147- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-अमानगंज

(ग) ग्राम- देवरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.830 हेक्टेयर.

भूमि का खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

प्रकार (3)

0.820

2

निजी भूमि

0.050

3

निजी भूमि 2548

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(1)

(2)

(3) 4/1

0.320

निजी भूमि

0.320

4/2

निजी भूमि

0.490

5

निजी भूमि 6

0.520

निजी भूमि 7

0.470

निजी भूमि

0.220

8/1

निजी भूमि 8/2

0.220

निजी भूमि

0.150

9

निजी भूमि

0.300

10

निजी भूमि 123

0.450

निजी भूमि

0.160

127/1

निजी भूमि 127/2

0.190

निजी भूमि 127/3

0.150

निजी भूमि

4.830

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 149- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- मलघन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-64.36 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

प्रकार

(हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1419

1.67

निजी भूमि

1.70

1420

निजी भूमि 1417

0.14

निजी भूमि 1416/1

0.48

निजी भूमि

0.20

1427

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.15

1426/1

निजी भूमि 1425

0.61

निजी भूमि

0.09

1424/1

निजी भूमि 1423/1

0.04

निजी भूमि 1422

0.33

निजी भूमि

0.68

1429/1

निजी भूमि

0.30

1428/1

निजी भूमि

0.45

1415

निजी भूमि

0.01

1414

निजी भूमि

0.20

1413

निजी भूमि

0.17

1412

निजी भूमि 1411

0.38

निजी भूमि 1410

0.62

निजी भूमि

0.05

1409/1

निजी भूमि

1.26

1398

निजी भूमि 1399

0.04

निजी भूमि 1400

1.81

निजी भूमि

0.96

1405/1

निजी भूमि

0.57

1406

निजी भूमि

0.55

1407/1

निजी भूमि 1408

0.39

निजी भूमि 1409/2

0.04

निजी भूमि 1430

0.75

निजी भूमि

0.12

1431

निजी भूमि

0.75

1377/2

निजी भूमि 1404

0.54

निजी भूमि 1403

0.41

निजी भूमि

0.24

1377/1

निजी भूमि 1370

0.06

निजी भूमि 1371/1

0.01

निजी भूमि 1372/1

0.06

निजी भूमि 1373/1

0.05

निजी भूमि

0.03

1374

निजी भूमि 1375

0.05

निजी भूमि 1376

0.17

निजी भूमि

0.03

1340

निजी भूमि 1341/1

0.42

निजी भूमि

0.01

1366/1

निजी भूमि

0.13

1365/1

निजी भूमि 1342

0.13

निजी भूमि

0.10

1343

निजी भूमि 1364

0.04

निजी भूमि

0.03

1344

निजी भूमि

0.14

1345

निजी भूमि भाग 1 ]

2549

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.10

1333/1

निजी भूमि

0.75

1335

निजी भूमि

0.17

766/2

निजी भूमि

0.28

1330

निजी भूमि 1331/1

0.02

निजी भूमि

0.03

1332

निजी भूमि

0.04

1338/1

निजी भूमि

0.22

1337/1

निजी भूमि

0.03

1323/1

निजी भूमि

0.06

1324

निजी भूमि 1325/1

0.04

निजी भूमि 1326

0.10

निजी भूमि 1327

0.09

निजी भूमि

0.08

1328

निजी भूमि

0.16

1329/1

निजी भूमि

0.03

1321

निजी भूमि 1322

0.04

निजी भूमि

0.05

1320

निजी भूमि

0.08

1319

निजी भूमि

0.02

1318/1

निजी भूमि

0.06

1317

निजी भूमि 1316

0.31

निजी भूमि 1315

0.13

निजी भूमि

0.12

1314

निजी भूमि 1280/1

0.38

निजी भूमि 1281/1

0.19

निजी भूमि 1282/1

0.09

निजी भूमि

0.08

1283

निजी भूमि 1284

0.06

निजी भूमि 1285/1

0.07

निजी भूमि

0.02

765/2

निजी भूमि 1277

0.08

निजी भूमि

0.15

1278

निजी भूमि 750

0.26

निजी भूमि 742/1

0.12

निजी भूमि

0.12

743/1

निजी भूमि 744

0.38

निजी भूमि 745

0.03

निजी भूमि 747

0.46

निजी भूमि 746

0.04

निजी भूमि

0.02

765/1

निजी भूमि 764

0.07

निजी भूमि

0.17

766/1

निजी भूमि 1407/2

1.02

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

770/1

0.39

निजी भूमि 769

0.04

निजी भूमि 768

0.87

निजी भूमि

0.49

1270

निजी भूमि 1271

0.47

निजी भूमि 1273

0.75

निजी भूमि

0.53

1274

निजी भूमि 1275

0.44

निजी भूमि 1373/2

0.02

निजी भूमि 1265

0.08

निजी भूमि

0.02

1373/3

निजी भूमि

0.22

1429/2

निजी भूमि

0.24

1445

निजी भूमि 1372/2

0.13

निजी भूमि 1405/2

0.96

निजी भूमि 1451

0.06

निजी भूमि 1450

0.03

निजी भूमि

0.80

1449

निजी भूमि 1458/3

0.28

निजी भूमि 1442

0.55

निजी भूमि

0.56

1441

निजी भूमि 1440

0.88

निजी भूमि 1436/1

1.19

निजी भूमि

0.29

1458/2

निजी भूमि

0.22

1438

निजी भूमि

0.67

1435

निजी भूमि 1460/1

0.62

निजी भूमि 1460/2

0.62

निजी भूमि 1455

0:11

निजी भूमि

0.15

1456

निजी भूमि 1457

0.39

निजी भूमि

0.10

1458/1

निजी भूमि

0.05

1459

निजी भूमि 1371/2

0.02

निजी भूमि

0.05

1461

निजी भूमि 1463

0.25

निजी भूमि 1464

0.03

निजी भूमि

0.28

1434

निजी भूमि

0.04

1423/2

निजी भूमि 1424/2

0.12

निजी भूमि

0.39

1426/2

निजी भूमि

0.48

1427/2

निजी भूमि

0.20

1427/3

निजी भूमि 1428/2

0.18

निजी भूमि 2550

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(3) (1)

(2)

0.52

1280/2

निजी भूमि 1281/2

0.11

निजी भूमि

0.20

1281/3

निजी भूमि 1282/2

0.08

निजी भूमि

0.07

1285/2

निजी भूमि 742/2

0.12

निजी भूमि 1341/2

0.33

निजी भूमि 1341/3

0.42

निजी भूमि

0.07

1365/2

निजी भूमि

0.10

1333/2

निजी भूमि

0.11

1333/3

निजी भूमि

0.03

1331/2

निजी भूमि

0.18

1337/2

निजी भूमि 1337/3

0.31

निजी भूमि

0.33

1338/2

निजी भूमि

0.07

1325/2

निजी भूमि

0.08

1329/2

निजी भूमि

0.29

770/2

निजी भूमि 1436/2

0.33

निजी भूमि

0.02

1452/1

निजी भूमि 1453

1.07

निजी भूमि

0.28

1454/1

निजी भूमि

0.35

1465

निजी भूमि

0.50

1466

निजी भूमि 1467/1

0.10

निजी भूमि

0.06

1468/1

निजी भूमि

0.06

1469

निजी भूमि 1470

0.08

निजी भूमि 1471

1.11

निजी भूमि

0.60

1433

निजी भूमि 1452/2

0.02

निजी भूमि 1452/3

0.02

निजी भूमि 1452/4

0.03

निजी भूमि 1454/2

0.40

निजी भूमि

0.40

1454/3

निजी भूमि

0.17

1467/2

निजी भूमि

0.17

1467/3

निजी भूमि

0.11

1467/4

निजी भूमि 1468/2

0.06

निजी भूमि 1500

016

निजी भूमि

0.25

1501

निजी भूमि

(2)

(1)

(3) 1502

0.08

निजी भूमि 1503

0.94

निजी भूमि 1504

0.21

निजी भूमि

0.28

1499

निजी भूमि 1506

0.01

निजी भूमि 1507

0.19

निजी भूमि 1508

0.04

निजी भूमि

0.06

1509

निजी भूमि 1510

0.01

निजी भूमि 1519

1.52

निजी भूमि

0.32

1416/2

निजी भूमि 1505

0.41

निजी भूमि 1511

0.20

निजी भूमि 1512

0.13

निजी भूमि

0.11

1513

निजी भूमि 1514

0.17

निजी भूमि

0.03

1516

निजी भूमि

0.82

1517

निजी भूमि 1520

0.08

निजी भूमि 1515

0.05

निजी भूमि 1472

0.21

निजी भूमि

0.02

1473

निजी भूमि 1474

0.14

निजी भूमि 1481

0.58

निजी भूमि 1479

0.48

निजी भूमि

0.07

1480

निजी भूमि 1482

0.08

निजी भूमि 1483

0.72

निजी भूमि

0.02

1478

निजी भूमि 1475

0.21

निजी भूमि

0.02

1484

निजी भूमि

0.10

1485

निजी भूमि 1489/2

0.05

निजी भूमि 1488

0.26

निजी भूमि 1489/1

0.89

निजी भूमि 1490

0.09

निजी भूमि

0.96

1491

निजी भूमि 1492

0.34

निजी भूमि

1.29

1493

निजी भूमि 1494

0.04

निजी भूमि

0.03

1495

निजी भूमि भाग 1 ]

2551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

1496

0.15

निजी भूमि

0.14

1497

निजी भूमि 1498

0.16

निजी भूमि

0.50

1263

निजी भूमि 749/1

0.36

निजी भूमि

0.36

749/2

निजी भूमि 1323/2

0.07

निजी भूमि

0.07

1323/3

निजी भूमि

0.07

1323/4

निजी भूमि

0.06

1318/2

निजी भूमि 743/2

0.12

निजी भूमि

0.02

748

निजी भूमि 1476

0.01

निजी भूमि

64.36

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 150- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम - कठवरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.89 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

नम्बर

(3) (1)

(2)

3342

0.31

निजी भूमि 3343

0.01

निजी भूमि 3344

0.28

निजी भूमि 3345

0.60

निजी भूमि

0.04

3346

निजी भूमि 3347

0.04

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

3348

0.70

निजी भूमि 3349

0.05

निजी भूमि

1.06

3360

निजी भूमि 3361

0.10

निजी भूमि

0.24

3365

निजी भूमि 3363

0.98

निजी भूमि

0.13

3366

निजी भूमि 3367

0.58

निजी भूमि 3368

0.51

निजी भूमि 3371

0.24

निजी भूमि 3372

0.36

निजी भूमि 3373

0.50

निजी भूमि 3374

0.10

निजी भूमि 3375

0.12

निजी भूमि 3376

0.12

निजी भूमि 3377

0.26

निजी भूमि 3378

0.23

निजी भूमि

0.21

3379

निजी भूमि 3380

0.30

निजी भूमि 3458

0.24

निजी भूमि 3480/1

0.02

निजी भूमि 3481

0.17

निजी भूमि

0.27

3482

निजी भूमि 3483

0.03

निजी भूमि

0.24

3484/1

निजी भूमि 3485

0.39

निजी भूमि 3486

0.28

निजी भूमि

0.15

3487

निजी भूमि

0.24

3488

निजी भूमि 3489

0.13

निजी भूमि 3490

0.05

निजी भूमि

0.02

3491

निजी भूमि

0.21

3492

निजी भूमि

0.02

3493

निजी भूमि

0.08

3494

निजी भूमि

0.24

3495

निजी भूमि

0.15

3496

निजी भूमि

0.06

3497

निजी भूमि 3476

0.03

निजी भूमि

0.15

3499

निजी भूमि 3503

0.13

निजी भूमि 3505

0.13

निजी भूमि 2552

(3)

(2)

(1)

3506

0.04

निजी भूमि

0.10

3507

निजी भूमि 3508

0.29

निजी भूमि

0.10

3509

निजी भूमि

0.24

3510

निजी भूमि 3511

0.05

निजी भूमि

0.03

3512

निजी भूमि

0.03

3513

निजी भूमि

0.06

3514

निजी भूमि 3515

0.06

निजी भूमि 3516

0.40

निजी भूमि

0.23

3517

निजी भूमि

0.09

3518

निजी भूमि 3519

0.11

निजी भूमि 3520

0.10

निजी भूमि 3521

0.09

निजी भूमि 3522

0.33

निजी भूमि

0.23

3523

निजी भूमि

0.22

3524

निजी भूमि 3525

0.10

निजी भूमि

0.10

3478

निजी भूमि 3526

0.18

निजी भूमि

0.04

3527

निजी भूमि

0.20

3528

निजी भूमि 3468

0.11

निजी भूमि 3467

0.20

निजी भूमि

0.10

3459

निजी भूमि

0.02

3381

निजी भूमि 3382

0.27

निजी भूमि

0.02

3383

निजी भूमि

0.09

3384

निजी भूमि 3385

0.10

निजी भूमि

0.01

3436

निजी भूमि

0.04

3437

निजी भूमि

0.08

3438

निजी भूमि

0.19

3439

निजी भूमि

0.04

3440

निजी भूमि 3453

0.01

निजी भूमि

0.06

3460

निजी भूमि

0.10

3461

निजी भूमि 3462

0.02

निजी भूमि

0.06

3466/1

निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

0.05

3465

निजी भूमि 3455

0.02

निजी भूमि

0.02

3480/2

निजी भूमि

0.24

3484/2

निजी भूमि

0.06

3466/2

निजी भूमि

0.02

3457

निजी भूमि 3456

0.13

निजी भूमि

0.39

3479/1

निजी भूमि 3479/2

0.39

निजी भूमि 3477

0.02

निजी भूमि

0.07

3504

निजी भूमि

0.02

3500

निजी भूमि

0.02

3475

निजी भूमि

17.89

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 151 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- तुर्कीताल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.42 हेक्टेयर.

भूमिका

प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1/1

0.35

निजी भूमि 1/2

0.20

निजी भूमि

0.12

4/2

निजी भूमि 5

0.02

निजी भूमि

0.03

6

निजी भूमि 7

0.35

निजी भूमि भाग 1 ]

2553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

8

0.03

निजी भूमि

0.04

9

निजी भूमि 10

0.45

निजी भूमि

0.03

11

निजी भूमि 12

0.66

निजी भूमि 13

0.06

निजी भूमि

0.03

14

निजी भूमि

0.07

15

निजी भूमि 16

0.02

निजी भूमि 18

0.95

निजी भूमि 22

0.80

निजी भूमि 24/1

1.00

निजी भूमि 25

0.07

निजी भूमि

0.13

26/1

निजी भूमि

0.15

26/2

निजी भूमि 27

0.09

निजी भूमि

0.12

28/1

निजी भूमि

0.22

28/2

निजी भूमि

4.77

29

निजी भूमि 30

0.12

निजी भूमि

0.03

31/1

निजी भूमि 31/2

0.55

निजी भूमि 32

0.19

निजी भूमि

0.06

33

निजी भूमि 34

0.18

निजी भूमि

0.07

35/1

निजी भूमि

0.20

35/2

निजी भूमि 36

0.05

निजी भूमि

0.25

37

निजी भूमि 38

0.22

निजी भूमि

1.62

39/1

निजी भूमि 39/2

0.44

निजी भूमि

0.08

40

निजी भूमि

0.08

41

निजी भूमि

0.21

42

निजी भूमि

0.07

43

निजी भूमि 44/1

0.12

निजी भूमि 44/2

0.12

निजी भूमि

0.04

45

निजी भूमि 46

0.29

निजी भूमि 47

0.12

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

48

0.09

निजी भूमि

0.10

49

निजी भूमि 50

0.18

निजी भूमि

0.07

51

निजी भूमि 52

0.15

निजी भूमि

0.07

53

निजी भूमि 54/1

0.28

निजी भूमि 54/2

0.28

निजी भूमि 56

0.07

निजी भूमि 57/1 क

0.84

निजी भूमि

0.30

57/1ख

निजी भूमि

1.19

57/2

निजी भूमि 58

0.13

निजी भूमि

0.07

59

निजी भूमि

0.05

60

निजी भूमि

0.04

61

निजी भूमि

0.03

62

निजी भूमि 64

0.13

निजी भूमि 65

0.13

निजी भूमि 66

0.36

निजी भूमि 67

0.32

निजी भूमि

0.02

68

निजी भूमि 69

0.15

निजी भूमि

0.05

70

निजी भूमि 71

0.90

निजी भूमि 72/1

0.12

निजी भूमि

0.12

72/2

निजी भूमि 74

1.27

निजी भूमि 76/1

0.05

निजी भूमि 76/2

0.05

निजी भूमि 76/3

0.05

निजी भूमि 77/1

0.76

निजी भूमि 77/2

0.78

निजी भूमि 77/3

0.77

निजी भूमि

0.05

79

निजी भूमि 110

0.02

निजी भूमि 111

0.30

निजी भूमि 112

0.02

निजी भूमि 114

0.41

निजी भूमि 115

0.03

निजी भूमि

0.10

116

निजी भूमि 2554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

117

1.04

निजी भूमि 118

0.16

निजी भूमि 119

0.16

निजी भूमि 120

0.34

निजी भूमि

0.06

121

निजी भूमि 122

0.48

निजी भूमि 123

0.36

निजी भूमि 124

0.14

निजी भूमि

0.04

125/1

निजी भूमि

0.20

125/2

निजी भूमि

0.04

126

निजी भूमि 127

0.03

निजी भूमि

0.08

128

निजी भूमि 129

0.13

निजी भूमि 130

0.09

निजी भूमि

0.13

131

निजी भूमि 132/1

1.12

निजी भूमि

1.00

132/2

निजी भूमि

0.13

133

निजी भूमि

0.09

134

निजी भूमि

0.09

135

निजी भूमि

0.06

136

निजी भूमि

0.15

137

निजी भूमि

0.07

138

निजी भूमि 139

0.07

निजी भूमि

0.05

140

निजी भूमि

0.03

141

निजी भूमि

0.03

142

निजी भूमि

0.02

143

निजी भूमि 144

0.09

निजी भूमि 145

0.01

निजी भूमि 146

0.03

निजी भूमि

0.04

147

निजी भूमि 148

0.08

निजी भूमि 149

1.20

निजी भूमि 150

0.10

निजी भूमि

0.05

151

निजी भूमि

0.08

152

निजी भूमि 153

1.11

निजी भूमि

0.12

154

निजी भूमि 155

0.38

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.21

156

निजी भूमि

0.06

157

निजी भूमि 158

0.06

निजी भूमि

0.13

159

निजी भूमि 160

0.13

निजी भूमि 161

0.46

निजी भूमि 162

0.26

निजी भूमि

0.24

163

निजी भूमि 164/1

0.95

निजी भूमि

1.11

164/2

निजी भूमि 188

0.11

निजी भूमि

0.22

189/1

निजी भूमि

0.23

189/2

निजी भूमि 190/1

0.16

निजी भूमि

0.16

190/2

निजी भूमि

0.16

190/3

निजी भूमि

0.21

191

निजी भूमि 192

0.21

निजी भूमि

0.13

193

निजी भूमि 194

0.23

निजी भूमि 195

0.23

निजी भूमि 196

0.07

निजी भूमि 200

0.17

निजी भूमि

0.13

201

निजी भूमि 205

0.11

निजी भूमि

0.10

206

निजी भूमि

0.09

204

निजी भूमि

0.15

202

निजी भूमि

0.21

199

निजी भूमि

0.08

198

निजी भूमि 197

0.14

निजी भूमि

0.02

186

निजी भूमि 187

0.04

निजी भूमि

43.42

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 154-अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - गुनौर

(ग) ग्राम- निवहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.040 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

भूमिका प्रकार (3)

0.200

259/1

निजी भूमि 260/1

0.120

निजी भूमि

0.080

258/3

निजी भूमि

0.500

258/6

निजी भूमि 259/6

0.440

निजी भूमि

0.170

259/8

निजी भूमि

0.400

259/2

निजी भूमि

0.450

259/3

निजी भूमि 258/4

0.530

निजी भूमि

1.090

260/2

निजी भूमि 258/1

0.330

निजी भूमि

0.540

258/2

निजी भूमि 255/1

0.450

निजी भूमि 255/2

0.450

निजी भूमि

0.450

255/3

निजी भूमि 255/4

0.450

निजी भूमि 255/5

0.080

निजी भूमि 258/5

0.540

निजी भूमि

0.640

258/7

निजी भूमि 258/8

0.440

निजी भूमि

0.710

259/7

निजी भूमि

0.200

193

निजी भूमि

0.260

194

निजी भूमि

0.430

259/4

निजी भूमि

0.450

259/5

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

260/3

0.640

निजी भूमि 260/4

2.000

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 13.040

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 156- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- धनोखर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.370 हेक्टेयर.

खसरा

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

भूमिका प्रकार (3) (1)

1.500

632

निजी भूमि

2.060

655

निजी भूमि

1.450

656

निजी भूमि 633

0.330

निजी भूमि

1.500

654

निजी भूमि

0.080

634

निजी भूमि

0.100

653

निजी भूमि 657

0.500

निजी भूमि

0.110

764

निजी भूमि

0.100

765

निजी भूमि

2.350

793

निजी भूमि

1.200

631

निजी भूमि

0,050

795

निजी भूमि

0.400

658

निजी भूमि 2556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

0.050

659

निजी भूमि 761

0.160

निजी भूमि

1.100

660

निजी भूमि

0.200

745

निजी भूमि 746

0.050

निजी भूमि 751/1

0.100

निजी भूमि 758/1

0.010

निजी भूमि

0.040

772/1

निजी भूमि 773/1

0.640

निजी भूमि

0.060

785/1

निजी भूमि 787/1

0.210

निजी भूमि

0.080

929/1

निजी भूमि 930/1

0.460

निजी भूमि

0.040

931/1

निजी भूमि 758/2

0.010

निजी भूमि

0.020

772/2

निजी भूमि

0.320

773/2

निजी भूमि

0.030

785/2

निजी भूमि

0.230

786/2

निजी भूमि

0.170

787/2

निजी भूमि

0.060

846

निजी भूमि 847/1

0.070

निजी भूमि

0.020

850/1

निजी भूमि

0.040

929/2

निजी भूमि 930/2

0.230

निजी भूमि

0.030

931/2

निजी भूमि

0.120

759

निजी भूमि 763

0.300

निजी भूमि 766

0.100

निजी भूमि

0.560

767/1

निजी भूमि

0.240

768

निजी भूमि

0.060

769

निजी भूमि

0.360

776

निजी भूमि 786/1

0.480

निजी भूमि

0.120

787/1 ख

निजी भूमि 777

0.500

निजी भूमि

0.150

779

निजी भूमि

0.840

760

निजी भूमि

0.220

762

निजी भूमि

(2)

(1)

(3)

0.650

767/2

निजी भूमि

0.490

770

निजी भूमि

0.100

771

निजी भूमि

0.360

774

निजी भूमि

0.390

775

निजी भूमि 778

0.330

निजी भूमि

0.260

780

निजी भूमि

0.180

782

निजी भूमि

0.210

783

निजी भूमि

0.220

784

निजी भूमि

0.080

792/1

निजी भूमि

0.800

788

निजी भूमि

0.270

789

निजी भूमि

0.360

791

निजी भूमि

0.410

792/2

निजी भूमि

0.800

842

निजी भूमि

1.070

843

निजी भूमि

1.180

844

निजी भूमि 851

0.080

निजी भूमि 852

0.030

निजी भूमि 927

0.150

निजी भूमि 928

0.130

निजी भूमि 933

0.540

निजी भूमि 636

0.070

निजी भूमि

0.700

635

निजी भूमि

0.450

912

निजी भूमि

0.150

865

निजी भूमि

0.500

913

निजी भूमि

0.150

915

निजी भूमि

0.230

926

निजी भूमि

0.100

932

निजी भूमि

0.420

797

निजी भूमि

0.150

803

निजी भूमि 804

0.150

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 32.370

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 159 -अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम - हथकुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-42.33 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.04

1094

निजी भूमि 1095

0.02

निजी भूमि

0.02

1095/2436

निजी भूमि 1097

0.03

निजी भूमि 2351/2

0.15

निजी भूमि 1998/1

0.03

निजी भूमि

0.15

1111

निजी भूमि 1112/2

0.85

निजी भूमि

0.90

1112/9

निजी भूमि

0.40

निजी भूमि 1112/10

0.40

निजी भूमि 1112/3

1.00

निजी भूमि 2230

0.15

निजी भूमि

0.40

2232

निजी भूमि 2233/2

0.26

निजी भूमि

0.60

2234

निजी भूमि

0.12

2292

निजी भूमि

0.81

2294

निजी भूमि 2302

0.62

निजी भूमि 2303

0.80

निजी भूमि

0.91

2312

निजी भूमि 2304/1

0.18

निजी भूमि 2306/1

0.02

निजी भूमि

0.18

2304/2

निजी भूमि 1306/2

0.02

निजी भूमि 2304/3

0.18

निजी भूमि

0.02

2306/3

निजी भूमि 2304/4

0.18

निजी भूमि

(2)

(1)

(3) 2306/4

0.02

निजी भूमि 2305/1

0.32

निजी भूमि

0.40

2305/2

निजी भूमि

0.09

2307

निजी भूमि

0.84

2314

निजी भूमि 2308

0.27

निजी भूमि 2309

0.09

निजी भूमि 2310

0.09

निजी भूमि 2311

0.27

निजी भूमि

0.35

2351/3

निजी भूमि 2315

1.01

निजी भूमि

0.65

2318

निजी भूमि

1.00

2321/2/2

निजी भूमि

1.50

2321/3

निजी भूमि

1.00

2321/4

निजी भूमि

1.00

2321/5

निजी भूमि

1.45

2324/1

निजी भूमि 2324/2

1.56

निजी भूमि

1.00

2324/3

निजी भूमि

1.00

2324/4

निजी भूमि

1.00

2324/5

निजी भूमि 2324/6

0.60

निजी भूमि

0.70

2331

निजी भूमि

1.20

2336/1

निजी भूमि 2336/2

0.80

निजी भूमि 2337/1

0.73

निजी भूमि 2337/2

0.74

निजी भूमि 2337/3

0.73

निजी भूमि 2339

0.64

निजी भूमि 2340

1.36

निजी भूमि 2345

1.10

निजी भूमि

0.67

2346

निजी भूमि 2347

0.57

निजी भूमि 2348

0.78

निजी भूमि

0.02

2349

निजी भूमि

0.05

2350

निजी भूमि 2351/1

0.51

निजी भूमि 2352

1.00

निजी भूमि 2353

1.20

निजी भूमि 2371/3

0.31

निजी भूमि

1.00

2373

निजी भूमि 2372/2

0.57

निजी भूमि 2374/1

0.33

निजी भूमि

0.32

2374/2

निजी भूमि 2558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

2375

0.08

निजी भूमि

0.10

2372/1

निजी भूमि 2341

1.87

निजी भूमि

42.33

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हथकुरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 161 - अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- बीजाखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.03 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

भूमि का प्रकार (3)

0.08

1907

निजी भूमि 1909

0.11

निजी भूमि 2218

0.66

निजी भूमि 2233

1.09

निजी भूमि

1.00

2235

निजी भूमि 2160

0.19

निजी भूमि 2181

0.04

निजी भूमि 2186

0.10

निजी भूमि 2188

0.39

निजी भूमि 2189

0.02

निजी भूमि 2190

0.03

निजी भूमि 2215

0.03

निजी भूमि 2237

0.85

निजी भूमि 2238/1

0.70

निजी भूमि 2239

2.89

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 2240

1.15

निजी भूमि 2238/2

0.70

निजी भूमि

10.03

कुल रकबा निजी भूमि

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 163- अ- 82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- हरबंशपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.85 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3) (1)

329

0.35

निजी भूमि 331

0.40

निजी भूमि

0.72

337

निजी भूमि 346

0.39

निजी भूमि

0.12

373

निजी भूमि

0.07

376

निजी भूमि 508

0.09

निजी भूमि 350

0.09

निजी भूमि 353

0.20

निजी भूमि 355

0.16

निजी भूमि 356

0.28

निजी भूमि 386

0.21

निजी भूमि

0.33

435

निजी भूमि 440

0.14

निजी भूमि 351

0.58

निजी भूमि 352

0.14

निजी भूमि 354

0.15

निजी भूमि भाग 1 ]

2559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.30

357

निजी भूमि

0.08

401

निजी भूमि 441

0.03

निजी भूमि

0.31

448

निजी भूमि

0.04

465

निजी भूमि

0.11

526

निजी भूमि

0.27

358

निजी भूमि

0.08

452

निजी भूमि 464

0.05

निजी भूमि

0.04

509

निजी भूमि

0.22

528

निजी भूमि

0.10

533

निजी भूमि 537

0.09

निजी भूमि

0.20

549

निजी भूमि

0.68

359

निजी भूमि 398

0.12

निजी भूमि

0.35

413

निजी भूमि 415

0.47

निजी भूमि

0.37

418

निजी भूमि

0.78

419

निजी भूमि

0.16

521

निजी भूमि 525

0.13

निजी भूमि

0.22

531

निजी भूमि

0.13

532

निजी भूमि

0.49

545

निजी भूमि 547

0.25

निजी भूमि

0.06

361

निजी भूमि

0.10

375

निजी भूमि

0.03

463

निजी भूमि

0.37

470

निजी भूमि

0.10

481

निजी भूमि

0.21

527

निजी भूमि 539

0.08

निजी भूमि 541

0.65

निजी भूमि 362

0.06

निजी भूमि 374

0.02

निजी भूमि

0.05

377

निजी भूमि 380

0.08

निजी भूमि 416

0.14

निजी भूमि

0.02

417

निजी भूमि

0.13

469

निजी भूमि

0.03

471

निजी भूमि 473

0.28

निजी भूमि 475

0.07

निजी भूमि

(2)

(1)

(3)

0.21

477

निजी भूमि 484

0.17

निजी भूमि

0.55

364

निजी भूमि 396

0.27

निजी भूमि

0.33

519

निजी भूमि

1.12

365

निजी भूमि

0.10

368

निजी भूमि 369

0.35

निजी भूमि

0.46

443

निजी भूमि 370

0.67

निजी भूमि

0.10

371

निजी भूमि

0.16

372

निजी भूमि 379

0.02

निजी भूमि 382

0.04

निजी भूमि 523

0.09

निजी भूमि

0.16

381

निजी भूमि

0.10

524

निजी भूमि

0.25

383

निजी भूमि

0.14

385

निजी भूमि

1.28

412

निजी भूमि

0.19

518

निजी भूमि

0.15

551

निजी भूमि

0.12

384

निजी भूमि 433

0.02

निजी भूमि

0.21

458

निजी भूमि

0.38

550

निजी भूमि

0.17

388

निजी भूमि

0.15

389

निजी भूमि

0.17

390

निजी भूमि 400

0.08

निजी भूमि 402

0.11

निजी भूमि

0.60

409

निजी भूमि

0.72

410

निजी भूमि 516

0.12

निजी भूमि 391

0.08

निजी भूमि 395

0.18

निजी भूमि

0.12

392

निजी भूमि

0.12

394

निजी भूमि

0.13

393

निजी भूमि

0.09

404

निजी भूमि 406

0.03

निजी भूमि 407

0.20

निजी भूमि

0.24

397

निजी भूमि

0.23

399

निजी भूमि 2560

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.50

414

निजी भूमि

0.17

451

निजी भूमि 462

0.09

निजी भूमि

0.15

517

निजी भूमि 405

0.23

निजी भूमि 445

0.92

निजी भूमि 456

0.10

निजी भूमि

0.10

457

निजी भूमि 472

0.68

निजी भूमि

0.10

479

निजी भूमि

0.10

490

निजी भूमि 436

0.22

निजी भूमि

0.04

438

निजी भूमि

0.30

439

निजी भूमि 442

0.21

निजी भूमि 447

0.42

निजी भूमि 450

0.27

निजी भूमि 454

0.30

निजी भूमि

0.21

455

निजी भूमि

0.07

460

निजी भूमि 467

0.45

निजी भूमि 482/2

0.09

निजी भूमि

0.06

461

निजी भूमि 466

0.28

निजी भूमि 468

0.29

निजी भूमि

0.02

485

निजी भूमि

0.07

535

निजी भूमि 482/1

0.09

निजी भूमि

0.02

510

निजी भूमि

0.09

513

निजी भूमि 515

0.09

निजी भूमि 520

0.21

निजी भूमि 522

0.22

निजी भूमि

0.42

421

निजी भूमि 427

निजी भूमि

0.12 31.85

कुल रकबा निजी भूमि ...

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

[भाग 1 प्र. क्र. 168- अ-82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- इमलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 27.62 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

भूमिका प्रकार (3) (1)

0.08

2013

निजी भूमि

0.15

2218

निजी भूमि 2014

0.23

निजी भूमि

0.58

2015

निजी भूमि 2183/2

0.43

निजी भूमि 2016

0.68

निजी भूमि

0.25

2018

निजी भूमि

0.18

2019

निजी भूमि 2024

0.10

निजी भूमि

0.70

2017/1

निजी भूमि

0.60

2017/2

निजी भूमि 2017/3

1.00

निजी भूमि

0.90

2017/4

निजी भूमि 2017/13

0.40

निजी भूमि 2017/6

0.80

निजी भूमि

0.81

2017/7

निजी भूमि

0.80

2017/8

निजी भूमि 2017/9

0.46

निजी भूमि 2017/10

1.00

निजी भूमि

1.00

2017/11

निजी भूमि

1.00

2017/12

निजी भूमि

1.00

2017/14

निजी भूमि 2023

0.12

निजी भूमि

0.02

2053

निजी भूमि 2087

0.28

निजी भूमि

0.10

2025

निजी भूमि

0.03

2029

निजी भूमि 2042

0.07

निजी भूमि 2043

0.05

निजी भूमि भाग 1 ]

2561

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.75

2044

निजी भूमि

0.06

2046

निजी भूमि

0.07

2047

निजी भूमि

0.07

2048

निजी भूमि

0.32

2049

निजी भूमि

0.64

2045

निजी भूमि 2089

1.92

निजी भूमि 2090

0.17

निजी भूमि

0.13

2091

निजी भूमि 2092

0.23

निजी भूमि 2093

0.07

निजी भूमि

0.73

2094

निजी भूमि

0.26

2095

निजी भूमि

0.10

2052

निजी भूमि

0.32

2088

निजी भूमि 2096/2

0.60

निजी भूमि

0.04

2099

निजी भूमि

0.08

2100

निजी भूमि

0.06

2101

निजी भूमि

0.02

2102

निजी भूमि

0.03

2105

निजी भूमि 2106

0.11

निजी भूमि 2107

0.10

निजी भूमि 2108

0.03

निजी भूमि

0.07

2109

निजी भूमि

0.07

2110

निजी भूमि 2111

0.02

निजी भूमि

0.04

2112

निजी भूमि

0.13

2119

निजी भूमि 2123

0.04

निजी भूमि 2103/1

0.30

निजी भूमि

0.05

2104

निजी भूमि

0.02

2121

निजी भूमि 2103/2

0.20

निजी भूमि 2122

0.06

निजी भूमि

0.05

2131

निजी भूमि

0.30

2103/3

निजी भूमि 2124

0.38

निजी भूमि

0.21

2125

निजी भूमि 2126

0.21

निजी भूमि 2127

0.90

निजी भूमि

0.40

2183/1

निजी भूमि

0.05

2223

निजी भूमि 2229

0.05

निजी भूमि

0.07

2230

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

2176

0.04

निजी भूमि

0.05

2177

निजी भूमि

0.06

2178

निजी भूमि

0.06

2179

निजी भूमि 2180

0.04

निजी भूमि 2184

0.04

निजी भूमि

0.25

2185

निजी भूमि 2222

0.05

निजी भूमि 2224

0.02

निजी भूमि 2225

0.08

निजी भूमि

0.03

2226

निजी भूमि

0.15

2182

निजी भूमि

0.02

2186

निजी भूमि

0.50

2187

निजी भूमि 2219

0.04

निजी भूमि

0.07

2220

निजी भूमि

0.32

2188/2

निजी भूमि

0.36

2189

निजी भूमि 2211

0.24

निजी भूमि

0.04

2221

निजी भूमि

0.04

2231

निजी भूमि 2232

0.05

निजी भूमि 2618

0.14

निजी भूमि

0.07

2619

निजी भूमि

0.26

2620

निजी भूमि 2622

0.23

निजी भूमि

0.02

1339

निजी भूमि

27.62

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इमलिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 206 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना 2562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- जनकपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.700 हेक्टर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.350

348/1 झ

(3) निजी भूमि 348/12

0.280

निजी भूमि

0.070

1/1 ग/मिन 1

कुल रकबा निजी भूमि 0.700

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 207- अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम- रमखिरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

भूमिका प्रकार (3)

0.11

94

निजी भूमि 260

0.11

निजी भूमि 286

0.01

निजी भूमि

0.23

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रमखिरिया योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 208 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम-कोठीटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3) 117

0.28

निजी भूमि 316

0.10

निजी भूमि 317

0.16

निजी भूमि 399/1

निजी भूमि

0.39 0.93

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 223 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- बलगहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टर .

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हे. में)

(1)

(2)

(3) 690/1

0.110

निजी भूमि

. 0.110

कुल रकबा निजी भूमि भाग 1 ]

2563

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 229 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- भिलसांय

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.190 हेक्टर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

भूमिका प्रकार (3)

0.320

995/1

निजी भूमि

0.320

996/1

निजी भूमि

0.150

995/2

निजी भूमि

0.170

996/2

निजी भूमि

0.160

निजी भूमि 2498/3 जुज

1.000

निजी भूमि 997 जुज

0.020

1010

निजी भूमि

0.020

1017

निजी भूमि

0.010

1018

निजी भूमि

0.015

911

निजी भूमि

0.010

921

निजी भूमि 920

0.030

निजी भूमि 909

0.010

निजी भूमि

0.020

919

निजी भूमि 839

0.010

निजी भूमि

0.020

838

निजी भूमि

0.050

778/2 क

निजी भूमि 341/1

निजी भूमि 341/2

0.100

निजी भूमि 341/3

निजी भूमि 342

0.010

निजी भूमि 343

0.010

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 265

0.010

निजी भूमि

0.010

269

निजी भूमि

0.080

270

निजी भूमि 47

0.060

निजी भूमि

0.010

49

निजी भूमि 50

0.010

निजी भूमि

0.010

53

निजी भूमि 54

0.010

निजी भूमि 184

0.070

निजी भूमि 187

0.070

निजी भूमि

0.300

188

निजी भूमि

0.060

177

निजी भूमि

0.035

निजी भूमि 170 कुल रकबा निजी भूमि 3.190

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 230- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला - पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम-रैगढ़

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हे. में)

(2)

(3) (1)

1127/1

0.090

निजी भूमि

0.020

1110

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.110 2564

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 231 - अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग ) ग्राम- जमुनहाई कलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में) (2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

245/1

निजी भूमि

0.275 0.275

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सकरिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 233 - अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-अमानगंज

(ग) ग्राम-सनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.261 हेक्टर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा भूमि का

प्रकार

(हे. में)

(2)

(3) (1)

74

0.007

निजी भूमि 75

0.080

निजी भूमि 77

0.003

निजी भूमि 78/1

निजी भूमि 78/2

0.074

निजी भूमि 78/3

निजी भूमि

0.023

86

निजी भूमि

0.068

89

निजी भूमि 90

0.078

निजी भूमि

0.128

91/1

निजी भूमि 91/2

निजी भूमि

0.001

92/1

निजी भूमि 92/2

निजी भूमि 94

0.001

निजी भूमि 109

0.100

निजी भूमि 110

0.100

निजी भूमि 122

0.063

निजी भूमि

0.001

123

निजी भूमि

0.080

124

निजी भूमि

0.003

282

निजी भूमि 284

0.105

निजी भूमि 286

0.070

निजी भूमि

0.005

287

निजी भूमि

0.121

288/11

निजी भूमि 288/2

निजी भूमि 305

0.028

निजी भूमि 306

0.013

निजी भूमि

0.005

308

निजी भूमि

0.090

309/1

निजी भूमि 309/2

निजी भूमि 125

0.014

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.261

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

प्र. क्र. 234- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- अमानगंज पतारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.411 हेक्टर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3) (1)

0.005

197

निजी भूमि

0.010

198

निजी भूमि

0.325

199

निजी भूमि 203

0.175

निजी भूमि 207/2

0.190

निजी भूमि

0.160

208

निजी भूमि

0.160

209

निजी भूमि 211

0.210

निजी भूमि

0.005

217

निजी भूमि 218

0.080

निजी भूमि

0.056

219

निजी भूमि 221

0.050

निजी भूमि

0.180

224

निजी भूमि

0.025

229/1

निजी भूमि 308

0.295

निजी भूमि

0.005

312

निजी भूमि

0.140

313/1

निजी भूमि 313/2

0.160

निजी भूमि

निजी भूमि 313/3 0.180 कुल रकबा निजी भूमि 2.411

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 235- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- ककरहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.848 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

भूमि का प्रकार (3) 371

0.108

निजी भूमि

0.240

370

निजी भूमि 356

0.170

निजी भूमि 357

0.080

निजी भूमि

0.150

359/1

निजी भूमि 24

0.100

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 236- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना (ख) तहसील- अमानगंज 2566

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- पिपरवाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.060 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमिका

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

1.115

533

निजी भूमि

0.070

631

निजी भूमि

0.230

641

निजी भूमि

0.130

642

निजी भूमि 643

0.230

निजी भूमि 710

0.500

निजी भूमि 721

0.160

निजी भूमि

0.130

746

निजी भूमि 762

0.170

निजी भूमि 763

0.200

निजी भूमि

0.210

768/1633

निजी भूमि 779

0.477

निजी भूमि

0.100

839

निजी भूमि

0.008

841

निजी भूमि 840

0.005

निजी भूमि

0.204

837

निजी भूमि

0.162

836

निजी भूमि

0.240

864

निजी भूमि

0.005

868

निजी भूमि

0.156

869

निजी भूमि

0.010

835

निजी भूमि

0.096

870

निजी भूमि

0.086

903/1 , 903/2

निजी भूमि

0.195

902/1

निजी भूमि

0.018

891

निजी भूमि

0.206

892/3

निजी भूमि 901

0.057

निजी भूमि

निजी भूमि

0.306

निजी भूमि 887/1 , 887/2, 887/3 , 887/4 ,

888

0.093

889

निजी भूमि 890

निजी भूमि

0.141

886/1 , 886/2

निजी भूमि

0.180

885

निजी भूमि 892/2 क

निजी भूमि

0.210

892/2 ख

निजी भूमि 892/2 ग

1481/2

0.100

निजी भूमि 1479

निजी भूमि

0.190

1478

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.200

1391

निजी भूमि

0.010

1392

निजी भूमि 1386

0.310

निजी भूमि 1385

0.160

निजी भूमि 1384

0.115

निजी भूमि 1383

0.014

निजी भूमि

0.056

1382

निजी भूमि 1394

0.010

निजी भूमि

0.160

1377

निजी भूमि 1373

0.014

निजी भूमि

0.135

1370/1 क

निजी भूमि

0.014

1372/1

निजी भूमि

0.120

838

निजी भूमि

0.270

1359

निजी भूमि 1360

0.016

निजी भूमि

3.200

844

निजी भूमि

0.150

1361

निजी भूमि

0.020

1344

निजी भूमि

0.160

1343

निजी भूमि 1342

0.014

निजी भूमि

0.220

1328

निजी भूमि 1330

0.013

निजी भूमि 1327/1

0.013

निजी भूमि

0.220

1326/1

निजी भूमि 1329

0.006

निजी भूमि

0.050

1331

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 12.060

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 27 जून 2013

प्र. क्र. 078 - अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर भाग 1 ]

2567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(ग) ग्राम-कंधेली

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.72 हेक्टर.

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हे. में)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

0.05

323

निजी भूमि 324

0.12

निजी भूमि

0.15

326

निजी भूमि

0.10

327

निजी भूमि

0.50

328

निजी भूमि

0.50

329

निजी भूमि 330

0.27

निजी भूमि

0.09

331

निजी भूमि 332

0.16

निजी भूमि

0.03

334

निजी भूमि 336/2

0.40

निजी भूमि

0.21

344

निजी भूमि 450

0.06

निजी भूमि

0.08

452

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 126 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- नयागांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.610 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 21

0.020

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.030

24

निजी भूमि 25

0.100

निजी भूमि 22

0.100

निजी भूमि 27

0.150

निजी भूमि

0.050

26

निजी भूमि 28

0.130

निजी भूमि

0.010

29

निजी भूमि 35

0.100

निजी भूमि 30

0.040

निजी भूमि

0.300

31

निजी भूमि 9

0.070

निजी भूमि

0.100

8

निजी भूमि

0.030

63/1

निजी भूमि

0.010

85

निजी भूमि

0.080

86

निजी भूमि

0.080

87

निजी भूमि 89

0.100

निजी भूमि 88

0.010

निजी भूमि

0.030

110

निजी भूमि 107

0.050

निजी भूमि

0.120

109

निजी भूमि

0.050

108

निजी भूमि

0.080

105

निजी भूमि

0.020

235

निजी भूमि 106

0.070

निजी भूमि

0.090

255

निजी भूमि

0.110

256

निजी भूमि

0.020

257

निजी भूमि 258

0.010

निजी भूमि

0.030

315

निजी भूमि 460

0.010

निजी भूमि

0.090

461

निजी भूमि 316

0.120

निजी भूमि 561

0.010

निजी भूमि

0.060

560/1

निजी भूमि 559

0.040

निजी भूमि

0.050

553

निजी भूमि 552

0.110

निजी भूमि 562

0.020

निजी भूमि 550

0.100

निजी भूमि

0.060

804/1

निजी भूमि 805/1

0.100

निजी भूमि 805/2

0.100

निजी भूमि 806

0.020

निजी भूमि 2568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

0.060

807

निजी भूमि 808

0.060

निजी भूमि

0.060

809

निजी भूमि

0.050

793

निजी भूमि

0.010

253

निजी भूमि

0.010

254

निजी भूमि 236

0.180

निजी भूमि

0.100

885

निजी भूमि

3.610

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 219 - अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- भितरी मुटमुरू

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.48 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

301/3

0.25

निजी भूमि

0.05

596

निजी भूमि

0.03

599/1

निजी भूमि 435

0.49

निजी भूमि

0.07

457/2

निजी भूमि

0.10

464

निजी भूमि 467

0.31

निजी भूमि

0.55

477/3

निजी भूमि

0.30

480/2

निजी भूमि 481/2

0.10

निजी भूमि 481/3

0.58

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.20

484

निजी भूमि

0.85

823

निजी भूमि 536/2

0.52

निजी भूमि 581/2

0.10

निजी भूमि

0.30

614

निजी भूमि 542

0.02

निजी भूमि 543

0.18

निजी भूमि

0.12

582

निजी भूमि 852/1

0.60

निजी भूमि 301/2

0.03

निजी भूमि 301/4

0.05

निजी भूमि

0.02

401

निजी भूमि 380

0.75

381

0.55

375

0.15

0.21

394

कुल रकबा निजी भूमि 7.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 14- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- विदिशा भाग 1 ]

2569

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- भियाखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.552 हेक्टर .

सर्वे

क्र.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

13/9

0.094

0.074

13/15

0.110

13/2

13/3

0.084

13/14

0.100

0.090

13/11

0.552

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना अन्तर्गत पीपलखेडा नहर की लघु नहर क्र. आर. एम. 2 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 25 जून 2013

प्र. क्र. 64-382-2012-13- क्र. 1370- भू- अर्जन-नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड

(ग) ग्राम- भमोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.246 हेक्टर.

खसरा क्र.

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में )

(2)

(1)

29/5 पैकि

0.024

0.623

39 पैकि

0.130

42/1. 43/2 पैकि

4/1 पैकि

0.154

44पैकि

0.150

159/6 पैकि

0.085

162/4/2 पैकि

0.081

162/4/3 पैकि

0.162

0.210

163/1 पैकि

163/2 पैकि

0.308

166/2 पैकि

0.097

0.065

166/3 पैकि

167/1 पैकि

0.069

0.202

167/2 पैकि

167/3 पैकि

0.267

0.227

167/4 पैकि

167/5 पैकि

0.117

167/6 पैकि

0.275

कुल योग 3.246

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की भमोरी माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2570

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर , दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. B - 206- दो- 3-1-36- भाग- पांच. श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ , इन्दौर की पदोन्नति बजट अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 12000-375- 16500/- ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600-39100+ ग्रेड पे रु. 7600 ) अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, इन्दौर की स्थापना पर की जाती है एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना से बजट अधिकारी का पद तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर की स्थापना पर स्थानान्तरित किया जाता है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्र. D- 2573- दो - 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 30 मई से 4 जून 2013 तक, छः दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4978- दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 से 17 जून 2013 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4980-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 29 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 4983-दो- 2-44-2012 .- श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 7 से 13 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के . श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

क्र. C-4985-दो- 2-42-2009.- श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

( 1 ) दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक, छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 19 से 26 मई 2013 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) दिनांक 31 मई 2013 से 2 जून 2013 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 से 7 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8,9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शिप्रा शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 4987- दो - 2-30-2012 .- श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 17 से 19 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी . एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाताहै.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

2571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. C- 4989- दो-2-20-2013 .- श्री जे. पी. राव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी . राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे . पी. राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4991-दो- 2-19- ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्र. D- 2643-दो-2-30-2012 .- श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 20 से 22 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

2572

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . एस. कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2645- दो- 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 23 से 29 मई 2013 तक, सात दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2647-दो-2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 मई से 1 जून 2013 तक, छः दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2649- दो -3-14-2005.- श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 27 से 31 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 से 14 जून 2013 तक चौदह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

अवकाश से लौटने पर श्री जे . पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2651- दो -2-21-2013.- श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 17 से 29 जून 2013 दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 जून 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश पण्डया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 5054-दो-3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 12 से 14 जून 2013 तक, तीन दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

2573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. C - 5056-दो- 2-20-2011 .- श्री ए. के. चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 15 से 24 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. चतुर्वेदी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 जून 2013

क्र. 751 -गोपनीय- 2013- IV- 12-40-2005 (Pt.II ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ दो में दर्शित निम्नतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्तम्भ तीन में दर्शित दिनांक से , मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) ( यथा संशोधित ) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं ( वेतन , पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) ( यथा संशोधित ) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 ) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- II ) ए. सी. जे . एम. सी.जे.एम. प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [ Senior CivilJudge ( Grade II ) ACJM /CJM I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्रदान करता है :-

सारणी

क्र. अधिकारी का

नाम

वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- II ) ए.सी.जे.एम/सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [ Senior Civil Judge (Grade II ) ACJM / CJM I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/ - प्रदान किये जाने का दिनांक

(3)

(1) (2)

24-3-2013 1 श्री अजय कुमार टेलर

18-5-2011 2 श्रीमती माधुरी राज लालजी

(1)

(2)

(3)

12-5-2011 3 श्री राजेन्द्र कुमार बाथम

17-3-2013 4 श्री कृष्ण दास महार

24-3-2013 5 श्री धनराज दुबेला

25-3-2013 6 श्री संजीव कुमार गुप्ता

7

24-3-2013 श्री अरविंद कुमार गोयल

29-3-2013 8 श्रीमती प्रिया शर्मा

24-3-2013 9 श्री दीपक कुमार पाण्डे

10 श्री पंकज सिंह महेश्वरी

24-3-2013

24-3-2013 11 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव

24-3-2013 12 कुमारी शालिनी शर्मा

16-6-2013 13 कुमारी मंजूलता चतुर्वेदी

14 श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) 16-6-2013

16-6-2013 15 श्री समीर कुलश्रेष्ठ

16 श्रीमती वर्षा शर्मा

16-6-2013

16-6-2013 17 श्री अशोक गुप्ता

18 श्री अजय कांत पाण्डे

16-6-2013

16-6-2013 19 श्री रामजी गुप्ता

16-6-2013 20 श्री गालिब रसूल

21 श्री गंगाचरण शर्मा

16-6-2013

16-6-2013 22 श्री आलोक कुमार सक्सेना

16-6-2013 23 श्री मसूद अहमद खान 2574

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

24

16-6-2013 श्री राकेश कुमार जैन

16-6-2013 25 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास

16-6-2013 कुमारी सरिता बाधवानी

26

16-6-2013 27 श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि.2 )

16-6-2013 28 श्री गंगाचरण दुबे

16-6-2013 29 कुमार सुमन श्रीवास्तव

30 श्री विकास चंद्र मिश्र

16-6-2013

16-6-2013 31 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव

32 श्री जयशंकर श्रीवास्तव

16-6-2013 33

16-6-2013 श्री मसूद अरशद खान

16-6-2013 34 श्री बलराम यादव

35

16-6-2013 श्री शिव बालक साहू

16-5-2013 36 श्री मुकेश कुमार दांगी

16-6-2013 37 श्री सुधीर कुमार

38

16-6-2013 श्री राजीव के. पाल

16-6-2013 39 श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन

40 श्री देवीलाल सोनिया

16-6-2013

16-6-2013 41 श्री विक्रम सिंह बुले

16-6-2013 42 श्री जयदीप सिंह

16-6-2013 43 श्री अखिलेश कुमार धाकड़

44

16-6-2013 श्री राजकुमार वर्मा

(1)

(2)

(3)

45

16-6-2013 श्री अनिल कुमार छापरिया

46

16-6-2013 श्री राजेश कुमार रावतकर

16-6-2013 47 श्री मनोज कुमार लढ़िया

48

16-6-2013 श्री मुकेश कुमार बाथम

49

16-6-2013 श्री जवाहर सिंह मरकाम

16-6-2013 .

50 श्री अंतर सिंह अलावा

16-6-2013 51 श्री अशोक कुमार सोंधिया

16-6-2013 52 श्री भूभास्कर यादव

16-6-2013 53 श्री अरबिंद कुमार ( जैन )

54

16-6-2013 श्री अरुण प्रताप सिंह

16-6-2013 55 श्री मुन्ना लाल राठौर

56

16-6-2013 श्री सैफी दाउदी

57 श्रीमती शशि सिंह

16-6-2013 58

16-6-2013 श्री तजिन्दर सिंह अजमानी

संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- II ) ए.सी.जे.एम. सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी ग्रेड [ Senior Civil Judge (Grade II ) ACJM/CJM I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनके वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग में सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से उन्हें वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए.सी.पी ग्रेड [ Senior Civil Judge (Grade II ) I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690- 1080-49090-1230-56470/- प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

भाग 1 ]

2575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्र. 763- गोपनीय- 2013-दो-3-48-2013 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , सुश्री रिजवाना कौसर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अनूपपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर ( प्रशिक्षु जज ) का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती रिजवाना कौसर " पति " श्री हिदायत उल्ला खान " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्र. 765 -गोपनीय- 2013 - दो - 3-47-2013.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्रीमती संगीता भारती , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , मंदसौर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती संगीता भारती राठौर " पति " श्री अरुण कुमार राठौर " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. 782 -गोपनीय- 2013- दो-3-250-57-( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. - 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब- ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 21 जून 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र. नाम

न्यायालय का नाम प्रशिक्षण हेतु

पदस्थापना जिसके अतिरिक्त

का स्थान न्यायाधीश नियुक्त

एवं पदस्थ

(3)

(4)

(1) (2)

पन्ना

1 श्री रवि नायक

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , पन्ना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्तन्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

(1) ( 2)

(3)

(4)

उज्जैन

2 श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैनकेन्यायालय के नवम्अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

3 श्रीमती पूनम डामेचा

बड़वानी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बड़वानी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

4 श्री सचिन कुमार जाधव

धार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, धारके न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. 788 - गोपनीय- 2013-दो - 3-1-2013 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

(1)

(2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) 1 श्रीमती बबीता होरा शर्मा,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मनासा, जिला नीमच.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2, मनासा, जिला नीमच की हैसियत से श्री आरिफ खान के स्थान पर.

2 श्री आरिफ खान ,

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,

वर्ग -2 , मनासा, जिला नीमच.

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , मनासा, जिला नीमच की हैसियत से श्रीमती बबीता होरा शर्मा के स्थान पर.

क्र . 790 - गोपनीय 2013- दो-2-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

(1)

(2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) 1 श्री हरीश कुमार कौशिक, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर.

अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4 , विद्युत् अधिनियम , 2003 ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013

(1)

(3) (2)

2 श्री कीर्ति कुमार वर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , विद्युत् अधिनियम, 2003 भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3 श्री गोविन्द सिंह काकोड़िया, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9 , विद्युत् अधिनियम, 2003 जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर दिनांक 29 जून 2012

क्र. D - 2653- दो - 2-32-2011.- श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड आई.एल.आर. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 22 जून 20113 तक, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड आई.एल.आर. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड आई.एल.आर. ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , व्ही बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. बी- 168- तीन-6-4-81- भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश,

[ भाग 1 जबलपुर, एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1227 - तीन- 6-4-81 - भाग-6, दिनांक 16 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-

अनुसूची

क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(1) (2)

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4)

विशेष न्यायालय, शिवपुरी.

राजस्व, जिला शिवपुरी.

1. श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी .

No. B - 168 - III - 6-4-81 - Pt- VII . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) , the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1227 - III- 6-4-81 - Pt - VI , dated 16th March 2012, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification , in Serial No. (1), for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

Area for

S. Name & Designation

No. of the Presiding which the

Officer appointed appointment made in

in the Special

Court

Special Court

Name of the Special Court established by the State Government (2)

(4) (1)

(3)

1. Shri Akhilesh Chandra Revenue ,

District

Shivpuri .

Special Court Shivpuri .

Shukla , IIIrd ASJ , Shivpuri .

बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डी.ई. )

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 July 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-07-19.29.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-07-19.29.Ordinary.