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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 29]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013 - आषाढ़ 28 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2013
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 68 ) , राज्य शासन , श्री निर्भय कुमार गरवा पिता श्री बाबूलाल गरवा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 15 जून 1979 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्र. 80 ) , राज्य शासन, श्री बुदेसिंह सोलंकी पिता श्री स्व. कालुसिंह सोलंकी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला धार है. उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1983 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 92 ) , राज्य शासन, सुश्री ऊषा उईके पिता श्री बालचंद्र उईके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य
2483
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
2484
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद है. उसकी जन्मतिथि 7 मई 1985है.
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013
फा. क्र. 17 ( ई ) 258-2013 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 1998 को निरस्त करते हुए, एतद्वारा उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर , ग्वालियर हेतु नियुक्त किये गये पैनल अधिवक्ताओं को आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नांकित दर पर अभिभाषकीय शुल्क दिया जाना निर्धारित करता है: -
पैनल अधिवक्ता जो शासकीय कार्य के लिये नियुक्त किये जायें
[भाग 1 पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2 , 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
( 2 ) इनके द्वारा दिनांक 3 एवं 4 जून 2013 कुल , दो दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दो दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2013 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. एफ-1 (ए) 253-1988- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2013 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश 9 , 10, 11 एवं 15 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
प्रतिदिन प्रति प्रकरण
रु. 1000/- अधिकतम
पैनल अधिवक्ता उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर , खण्डपीठ
रु. 1500/- प्रतिदिन
इन्दौर/ ग्वालियर.
उक्त व्यय अनुदान मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन- (114) -विधि सलाहकार और परामर्शदाता ( 6251 ) उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003 - अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्र. 681-289 - ब - 8- चार-13 , दिनांक 3 जुलाई 2013 द्वारा प्रदत्त की गई है. अतः इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. एफ 1 (ए) 26-1992- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2013 द्वारा श्री एम. आर. आसुदानी, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन . डी. एवं पुलिस मैन्युअल, (2 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे. , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. के. टण्डन, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग , पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.
2485 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 24 जून 2013
देवास, दिनांक 3 जुलाई 2013
क्र. 1350- मण्डी निर्वा.- 13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, कन्नौद के लिये माननीय श्री बृजमोहन जी धुत, विधायक, खातेगांव की ओर से श्री बलराम कुडिया पिता श्री हरचन्द्र जी कुडिया, निवासी चपलासा, तह. कन्नौद, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.
क्र. -251-5अ- एस.सी.-2-13 .- एतद्वारा मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति मैहर, जिला सतना के लिए माननीय श्री मोतीलाल तिवारी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र मैहर 65 के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-
प्राप्त प्रस्ताव
क्र.
नाम-निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता
पद जिसके लिये नाम- निर्दिष्ट किये गये
(4)
(2)
(3)
(1)
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डीसमिति, मैहर.
माननीय विधायक वि.स.क्षेत्र मैहर, जिला सतना.
1 श्री संतोष कुमार अग्रवाल ( गुड्डा) पिता स्व. राधेलाल अग्रवाल, निवासी मैहर, जिला सतना . मध्यप्रदेश .
क्र. 1352 - मण्डी निर्वा.- 13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये मान. श्रीमती कमला कैलाश गोस्वामी , अध्यक्ष, जिला पंचायत देवास की ओर से श्रीमती सोरमबाई पति सालगराम मालवीय, निवासी ग्राम सुनवानी गोपाल , तह. देवास, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है .
मोहनलाल , कलेक्टर.
महेश अग्रवाल , कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर , दिनांक 17 जुलाई 2013
क्र. कले . जबल. एस. डब्ल्यू- 5834.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक 2 ( क ) -15-99- बी- 3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्र. एफ- 2- ( क ) -09-08- बी-3, दो दिनांक 17 जुलाई 2013 कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : -
एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है .
दो- सारणी के कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है .
सारणी
ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम
नाम
बंदोबस्त नंबर वार्ड नंबर (2)
पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है. (3) पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है (1)
उजरोड
18
थाना माढ़ोताल , तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर
18
बेनीखेड़ा
थाना माढ़ोताल , तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर
बिनेकी
17
थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर
आरछा
17
थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर
17
लोहारी
थाना माढ़ोताल , तहसील एवं जिला जबलपुर थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर 2486
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(1)
अंधुआ थाना भेड़ाघाट , जिला जबलपुर
गधेरी थाना बरेला , जिला जबलपुर
पारसपानी थाना बरेला, जिला जबलपुर
कैथरा थाना पाटन , जिला जबलपुर
करारी थाना पाटन, जिला जबलपुर
सिमरिया थाना पाटन, जिला जबलपुर
थाना केण्ट, जिला जबलपुर
प्रियदर्शनी कालोनी थांना केण्ट, जिला जबलपुर
सुअरकोल
हितकारणी थाना केण्ट, जिला जबलपुर
इंजीनिरिंग
कालेज
(3)
03
थाना गढ़ा , तहसील एवं जिला जबलपुर 693
थाना खमरिया, तहसील एवं जिला जबलपुर 186
थाना खमरिया, तहसील एवं जिला जबलपुर 80
थाना कटंगी , तहसील पाटन जिला जबलपुर 53
थाना कटंगी , तहसील पाटन जिला जबलपुर 419
थाना शहपुरा, तहसील पाटन जिला जबलपुर 250
थाना रांझी , तहसील एवं जिला जबलपुर 250
थाना रांझी , तहसील एवं जिला जबलपुर 250
थाना रांझी , तहसील एवं जिला जबलपुर No. कले. जबल. एस. डब्ल्यू-5834 ..- In exercise of the powers conferred by clause ( s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. F2 ( K) 15-99-08 - B - 3 , two , dated 30th July 2010 in comliance with decisions taken by the powers conferred to committee ofDistrict Collector , SP & DPO . In meeting dated 17th July 2013 in partial modification of the previous Notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-
1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and .
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :-
TABLE
Name of village/Local places
Name of the Police Station (With tehsil and the District ) from which excluded
Name ofVillage/ Local Areas
(2) (1)
18
Police Station , Bheraghat, Jabalpur Ujroad
Benikheda
18
Police Station, Bheraghat , Jabalpur
17
Bineki Police Station , Bheraghat , Jabalpur
17
Archha Police Station , Bheraghat , Jabalpur
17
Lohari Police Station , Bheraghat , Jabalpur
03
Andhuwa Police Station , Bheraghat , Jabalpur
693
Gadheri Police Station , Barela , Jabalpur.
186
Paraspani Police Station , Barela , Jabalpur
80
Kaithra Police Station , Patan , Jabalpur
53
Karari Police Station , Patan , Jabalpur
Settlement No.
Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included
(3)
Police Station Madotal , Jabalpur
Police Station Madotal , Jabalpur
Police Station Madotal , Jabalpur
Police Station Madotal , Jabalpur
Police Station Madotal , Jabalpur
Police Station Garha, Jabalpur
Police Station Khamariya , Jabalpur
Police Station Khamariya , Jabalpur
Police Station Katngi , Tehsil Patan Distt . Jabalpur .
Police Station Katngi , Tehsil Patan Distt . Jabalpur.
Simariya 419
Police Station, Patan , Jabalpur Police Station , Cantonment ,
Priyadarshani 250 Colony.
Police Station Sahpura Tehsil Patan Distt . Jabalpur.
Police Station Ranjhi , Tehsil & Distt.Jabalpur.
Suwarkole 250
Police Station , Contoment
250
Police Station , Contoment
Hitkarni Engineering College .
Police Station Ranjhi , Tehsil & Distt . Jabalpur Police Station Ranjhi , Tehsil & Distt . Jabalpur मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 27 जून 2013
प्र. क्र. 079 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना गुनौर (2)
(3) विलहाकंगाली
(4) निजी भूमि रकबा 20.275 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 13.475 है . कुल रकबा 33.750 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(6) टिरींगुरने तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 085 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(3) भौंसर
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
(4) निजी 0.40 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 है. कुल रकबा 0.50 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.
(6) शाहनगर - झुकेही मार्ग के कि. मी. 5/8 अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग योजना अन्तर्गत अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 086 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 2488
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4)
(3)
(1) (2)
कचौरी
पन्ना शाहनगर
निजी 0.49 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.49 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर .
शाहनगर - झुकेही मार्ग के कि. मी. 5/8 अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग योजना अन्तर्गत अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 088 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1) पन्ना अजयगढ़ किशनपुर निजी भूमि रकबा 35.188 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.300 है . कुल रकबा 43.488 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 089 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1) पन्ना
गडरपुर
अजयगढ़
निजी भूमि रकबा 14.91 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.28 है . कुल रकबा 16.19 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2489
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 090 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(2)
(3) विमतहा
(1) पन्ना अजयगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 9.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.32 है . कुल रकबा 12.27 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 091 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
(3) नरदहा
(1) पन्ना
(2) अजयगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बहरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 0.050 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है . कुल रकबा 0.050 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 092 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(1) पन्ना
(2) अजयगढ़
(3) सब्दुआ
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 2.063 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.725 है . कुल रकबा 2.788 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2490
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 093 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
पन्ना अजयगढ़ बरियारपुर (भूमियान)
निजी भूमि रकबा 9.113 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.288 है . कुल रकबा 11.401 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 094 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(1) पन्ना अजयगढ़
(3) भापतपुर कुर्मियान
निजी भूमि रकबा 19.380 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.475 है . कुल रकबा 21.855 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 095 - अ - 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(4)
(3) धवारी
पन्ना अजयगढ़
निजी भूमि रकबा 69.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 41.75 है .
कुल रकबा 111.35 है.
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बहादुरगंज तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 096 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4) (2)
(1) पन्ना अजयगढ़
(3) पडरहा निजी भूमि रकबा 3.25 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 3.25 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) बरहेपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 097 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4) (2) पवई
(1) पन्ना
(3) अमुआ निजी भूमि रकबा 35.09 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.43 है . कुल रकबा 35.52 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 099 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3) जमडा
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
निजी भूमि रकबा 34.016 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 21.230 है . कुल रकबा 55.246 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) जमडा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 2492
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 100 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(2)
(1) पन्ना
पवई
(3) इटांय
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) इटांय तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 35.364 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 7.007 है . कुल रकबा 42.371 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 101 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3) सटवा
(1) पन्ना
(2) रैपुरा
(6) बिलहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(4) निजी भूमि रकबा 11.550 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 8.200 है. कुल रकबा 19.750 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 102 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
(3) करौंदी
(4) निजी भूमि रकबा
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) परासी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
18.93 है. एवं शासकीय भूमि
रकबा 24.26 है . कुल रकबा 43.19 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
2493
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 103 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
चौपरा (3)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) चौपरा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 51.52 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.48 है. कुल रकबा 60.00 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 104 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3) सतधारा
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 42.50 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 28.01 है . कुल रकबा 70.51 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 105 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(2) शाहनगर
(1) पन्ना
(3) कठई
(4) निजी भूमि रकबा 16.41 है. एवं
(5) संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु .
शासकीय भूमि रकबा 17.10 है.
कुल रकबा 33.51 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 2494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 106 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(2) शाहनगर
(1) पन्ना
(3) सारंगपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 38.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 43.31 है . कुल रकबा 81.91 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 107 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(4)
(2) शाहनगर
(1) पन्ना
(3) सलैया समारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 20.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 34.31 है . कुल रकबा 55.26 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 108 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(3) पगरी
(2) शाहनगर
(1) पन्ना
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) पगरी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 23.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.41 है . कुल रकबा 28.41 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 109 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (1)
(3) पौंसी
(2) पन्ना शाहनगर
निजी भूमि रकबा 9.79 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.34 है . कुल रकबा 12.13 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, पवई.
पगरी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 110 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1) पन्ना शाहनगर
(3) मेनहा
(4) निजी भूमि रकबा 16.40 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.49 है. कुल रकबा 19.89 है.
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 111 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
पन्ना शाहनगर
(3) पिपरिया बराहो
(4) निजी भूमि रकबा 26.91 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 6.43 है . कुल रकबा 33.34 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
2496
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 112 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (1) पन्ना
(2) शाहनगर
(3) टीकुल पौडी
निजी भूमि रकबा 1.13 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.24 है . कुल रकबा 1.37 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 113 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4)
(3) मझगवां
(2) शाहनगर
(1) पन्ना
निजी भूमि रकबा 137.05 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 105.64 है. कुल रकबा 242.69 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 114- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना
(3) मरहा
(2) शाहनगर
(4) निजी भूमि रकबा 25.98 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 15.31 है . कुल रकबा 41.29 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 115 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
(1)
पन्ना
(3) खमतरा
(2) शाहनगर
(5) संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 37.19 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 18.65 है . कुल रकबा 55.84 है .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 29 जून 2013
प्र. क्र अ- 82 - भू.अ.अ.-2012-13-670.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
का नाम
(5)
(6) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
(2)
(1)
दमोह बटियागढ़ सकतपुर
1.26 योग 1.26
पिपरोधा सकतपुर मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2498
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मनावर, दिनांक 29 जून 2013
क्र. 513 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
मकान का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
(4) (1)
(2)
26.79 मनावर
धार
मलनगॉव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से ) .
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि. , मान जोबट , संभाग कुक्षी.
नोट. - ( 2 ) मकान के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .
धार, दिनांक 5 जुलाई 2013
क्र. 9437 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(1)
धार कुक्षी
5.592 6.553
(3) अखाड़ा महेशरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बरखेड़ा सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से .
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर , जिला अलीराजपुर के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 2 जुलाई 2013
प्र. क्र. 39 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.080 (1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
(3) सुन्दरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
(6) बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
प्र. क्र. 38 - भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.000
(3) वकपुरा
(1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़.
बगाज माता तालाब योजना के डूब एवं बेस्ट वियर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
प्र. क्र. 37- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 0.200
(3) कछियाखेरा
(1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ .
(6) बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2500
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैढ़न, दिनांक 5 जुलाई 2013
क्र. 1965 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
सिंगरौली
83.98 सरई डोगरी ( पटवारी हल्का-डोगरी ) .
(5)
(6)
विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.
मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1967- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(4) (1)
0.25 सिंगरौली
(2) सरई
(3) बजौड़ी ( पटवारी हल्का- बजौड़ी) .
(6) (5)
विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.
मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1969 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये 2501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
85.92 सिंगरौली सरई बेलवार ( पटवारी हल्का-मझौली पाठ-60) .
(6) (5)
विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन .
मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1971 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
2.72 सिंगरौली सरई अमरई खोह (पटवारी हल्का मझौली पाठ -60 ) .
(6) (5)
विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.
मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1973 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने 2502
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की. उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
71.05 सिंगरौली सरई खनुआ नया टोला (पटवारी हल्का खनुआ नया).
(6) (5)
कोयला क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु.
मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1975- भू-अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
29.15 सिंगरौली सरई सिरसवाह ( पटवारी हल्का मझौली पाठ-60 ).
(6) (5)
विद्युत उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन .
मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली ( म.प्र. ).
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1977 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गतप्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(3)
(4) (1)
(2)
47.23 सिंगरौली सरई आमडाड़ (पटवारी हल्का झलरी-53) .
(6) (5)
विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.
मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
2503
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
क्र. 1979 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
सिंगरौली
114.48 सरई मझौली पाठ (पटवारी हल्का मझौली पाठ -60 ) .
(5)
(6)
विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.
मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1981 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन " विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन " के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3)
356.55 (1) सिंगरौली
(2) सरई झलरी ( पटवारी हल्का झलरी -53 ) .
(5)
(6)
विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन .
मुख्य परियोजना अधिकारी , ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली (म.प्र. ).
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2504
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 जुलाई 2013
क्र. 1477 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
1.285
रझौंहा
सतना
रामनगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मझटोलवा सब - माइनर नहर काकार्य.
कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलोंद.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1479- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.215 रामनगर
सतना
कुंआ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझटोलवा सब- माइनर नहर काकार्य.
कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलोंद.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1481 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
1.173 रामनगर
सतना
कुबरी
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कुबरी शाखा नहर का कार्य.
कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2505 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
क्र. 1483 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)
(5)
(1)
(3)
(4)
(6) (2)
2.991
रामनगर मझटोलवा
सतना
मझटोलवा सब - माइनर नहर काकार्य.
कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1485 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
रामनगर
मझटोलवा सब- माइनर खैरहनी
सतना
नहर काकार्य.
0.448 हेक्टेयर
कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1487 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि काविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
सतना
रामनगर
0.360
बूढ़ाबाउर
मझटोलवा सब- माइनर नहर काकार्य.
कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग , देवलोंद.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2506
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. 1517 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
5.60
कोष्टा कोठार
रीवा सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1519 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
3.140
पटेहरा कोठार
रीवा सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
2507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
क्र. 1521 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
1.88 रीवा
कुम्हरा पवाई
सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1523 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
भमरा कोठार
1.80 रीवा सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1525- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित 2508
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
झलवार कोठार
6.80 सेमरिया
रीवा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1527 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि काविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
सेमरिया
4.15
नादाझर कोठार
रीवा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1531 - प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
4.30 रीवा सेमरिया सेमरी जागीर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
2509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
भाग 1 ]
क्र. 1533 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
तिघरा पैपखार
1.80 सेमरिया
रीवा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1535 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि काविवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2)
(3)
सेमरिया
6.80 रीवा
हरदुआ कोठार
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1537 - प्रका. - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित 2510
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि काविवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1)
(3)
12.47 सेमरिया बडागाँव कोठार
रीवा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
रीवा , दिनांक 8 जुलाई 2013
क्र. 1548- प्रका.- भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
पिपरा
0.29 सीधी सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिंहावल वितरक क्र. 2 की हिनौती माईनर की निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1550- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि काविवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.34 सीधी सिहावल पचदो माधव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).
सिहावल वितरक नहर क्र . 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब - माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2511
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
क्र. 1552- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमिका विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4) सीधी
0.33 सिहावल चमारी सोनवर्षा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब - माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1554 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
पचदो पीतर
0.17 सीधी सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब- माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी (म.प्र. ).
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2013
प्र. क्र. 09- अ-82-12-13- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , 2512
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले हे . खसरा नं .
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1)
(3)
भोपाल
हुजूर
0.060
85/2 85/3
हिनोतिया आलम.
योग .. 0.060
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , निर्माण संभाग क्रमांक 2 , राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल .
बाबत्. दानिश कुंज से केम्फोर्ट स्कूल सुमित्रा परिसर होते हुए हिनोतिया आलम तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण हेतु भूमि का अर्जन टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय , राजस्व, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82-12-13- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला (1)
तहसील (2)
नगर/ग्राम (3)
लगभग क्षेत्रफल (4)
खसरा क्र. में से
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
72/2
भोपाल
हुजूर
0.105
99/1/2/2
करारिया प.ह.नं. 21
0.028
117/1/2
0.116
117/4/2क
0.016
0.012
117/4/2ख
117/4/ 2 ग
0.012
117/4/3
0.040
0.108
0.072
169, 170
251/4
0.060
0.096
0.040
253, 254
255/1, 255/2, 0.144
255/3
0.072
274/121/2
0.016
0.961
0.024 168 252 259 योग (2)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
परियोजना प्रबंधक, परियोजना उदय, नगरपालिक निगम, भोपाल.
मल-जल प्रवाह योजना पैकेज क्र. BPL- WW-05 .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन के कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , गोविन्दपुरा वृत्त, पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 15 मई 2013
क्र. 1032 - भू- अर्जन- 2013 - राजस्व प्र. क्र. 59- अ- 82-2012- 13 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित सर्वे नम्बर में स्थित कृषि भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की अनुसूची के पद ( 2 ) एवं ( 3 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- पानसेमल
(ग) ग्राम-गेन्द्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टर .
परिसम्पत्ति डूब भूमि का रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
0.125
114
वृक्ष-06 नग ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जलगोन- बंधारा - घट्या मार्ग पर पुलिया निर्माण योजना हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा पथ ) संभाग बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
बड़वानी , दिनांक 25 जून 2013
क्र. 1432- भू-अर्जन नहर - 2013 - प्र.क्र.45-अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- तलवाडा बुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.995 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.200
1 पैकि
3, 4, 6 , 7/2 ,
0.105
7/3 , 9/2, 9/3 पैकि
11 पैकि
0.085
0.008
32/1 1क पैकि
32/1 ख पैकि
0.109
35/1 पैकि
0.202
35/2पैकि
0.202
0.055
37/1/1 , 38/2 पैकि
37/1/2 पैकि
0.044
37/1/3 पैकि
0.064
0.113
37/2, 38/3 , 39/4 पैकि
38/1/2पैकि
0.045
39/3 पैकि
0.048
44/1/2/पैकि
0.008
0.460
46/3, 47 पैकि
44/2, 45 , 46/2 , |
0.130
62/2 , 63 , 65, 67 , 68,
69, 70, 71 पैकि
72/2 पैकि
0.054
73/1 पैकि
0.070
78/1/2पैकि
0.045
78/1/4 पैकि
0.008
0.111
78/2, 79 पैकि
0.111
80, 81 पैकि
0.300
83, 84/2 , 84/3 पैकि
87/1 पैकि
0.081
0.186
108/4, 109/1 पैकि
0.012
109/2, 110/2 पैकि
112/1 , 112/2 , 113 ,
0.243
115, 120/5 पैकि
0.170
116/2, 116/3 117 पैकि
118/2ख पैकि
0.194
118/4 पैकि
0.160
0.036
127/3 पैकि,
0.732
137/2, 138 पैकि
142/2 पैकि
0.045
142/3 पैकि
0.088
0.105
151/2, 151/5 पैकि
151/3 पैकि
0.025
0.055
151/4 पैकि
0.177
152/1 पैकि 2514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2) (1)
0.570 152/2 पैकि
153 पैकि
0.070 155/1 पैकि
0.081
0.049 155/2पैकि
0.040 156 पैकि
157/1 पैकि
0.060 157/2पैकि
0.097
0.060 157/6, 158/3 , 158/4 पैकि
0.0697 157/7, 158/5 , 158/6 पैकि
0.170 159/2, 159/4 पैकि
0.008 159/3 पैकि
159/5 पैकि
0.194 287/3 पैकि
0.016 302/1 पैकि
0.016
0.157 295/24, 308/2 पैकि
0.040 308/6 पैकि
0.309 308/8, 308/9 पैकि
334 पैकि
0.032
0.550 346/3 , 346/4 , 348 पैकि
349/1 पैकि
0.101
0.193 349/2, 349/3 पैकि
0.247 350 पैकि
0.121 351/2, 351/3 पैकि
0.008 353/2, 353/3 पैकि
355/2पैकि
0.254 356/1 पैकि
0.162
0,400 357/1 पैकि
0.194 357/2, 369 पैकि
358 पैकि
0.057 361/3 पैकि
0.384
0.242 362, 363/1 पैकि
0.093 364/1 पैकि
0.097. 364/2, 365/3 पैकि
365/4 पैकि
0.223 366/2 पैकि
0.146
0.081 366/3 पैकि
366/5 पैकि
0.008 366/6 पैकि
0.372
0.077 368/2 पैकि
0.263 403/1 पैकि
0.274 403/2पैकि
0.410 409/1 , 409/2 पैकि
0.283 413/3 पैकि
0.036 414/1 क पैकि
0.286 414/2 ग, 414/3 क पैकि
0.267 416/1 पैकि
0.154 416/2 पैकि
0.227 427/3 पैकि
(2)
(1)
428/2 क पैकि
0.081
0.154
429/2 पैकि
429/4 पैकि
0.129
0.620
429/5 पैकि
429/6 पैकि
0.106
430/4 पैकि
0.049
0.040
431/2, 433/1 पैकि
0.049
433/2, 435/2 पैकि
434/1 पैकि
0.368
0.166
435/3, 436, 442/2 पैकि
437 पैकि
0.101
योग .. 14.995
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की डी.एम. - 1 व डी. एम. - 2 एवं डी. एम. 1 की सबमाईनर तथा झोला पीपरी माईनर नहर का निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 1 जुलाई 2013
प्र. क्र. 19 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर भाग 1 ]
2515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(ग) ग्राम- सुपावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.87 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में ) (1)
(2)
(3)
0.08
0.84
1394
0.12
0.59
1395
0.16
1.48
1254, 1255
1256
1.34
0.10
0.09 1179
0.49
0.07 1180
0.48
0.48
0.01 1181
0.52
1187/1/मिन-1
0.15
1187/1/मिन-2
0.06 1187/2
0.13
0.20 1188
0.58
1.48
1189
0.16
0.05
0.10
1191/1/मिन -1
1200
1.09
0.04
0.17
0.96
1193/मिन-1
0.96
1193/मिन-2
0.79
0.12 1194
1198
0.62
0.02
1.36
0.13 1197
1156/1
0.05
0.02 1156/2
3.53
0.34 1143, 1144
1.48
0.07 1189
0.10
0.04 1191/1/मिन-1
0.16
0.84
1190
0.13
0.98
1172
0.06
1.39
1169
0.88
0.07 1118
0.19
1.13
1119
0.07
0.44
1117/मिन-1
1117/मिन -2
0.62
0.53
1121/1 , 1122
0.02
0.04
1121/2
1123
0.73
0.19 1103/2/मि. - 1
0.04
0.05
0.05 1103/3/मि. - 2
1103/3/मि.- 4
0.02
1103/3/मि.- 5
0.03
0.11
0.91
1093, 1102/2
1102/1
0.29
0.05
0.73
1102/3
(2)
(3) (1)
1196/1/मि.- 2
1.31
0.74 1098/मिन.- 1
1098/मिन.- 2
1096/1 /मि.-3
1096/2
0.52
1096/3मिन. - 1
1096/4
1096/5
1096/2935
0.01 1194
0.79
0.15 1198
0.62
0.05
1199/1
0.06
0.01 1199/2
0.07
1199/3
0.03
1199/4/मिन. - 2
0.20
1.82
1203
1207/1
0.60
0.17 1207/2
0.59
0.08
2.09
1216
0.56
0.06 1214
0.04 1215
0.41
0.63
0.15 1213
0.96
1193/मिन-1
0.01 1193/मिन-2
0.96
0.07 1211
0.69
0.03 1212
0.86
योग : 4.87 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 04 आर मायनर , 1 एल/4 आर मायनर एवं 1 आर/4 आर मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर 2516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
( ग) ग्राम- बिल्हैटी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर.
ग्राम बिल्हेटी , तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं.
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना फेज -2 नहर के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 5 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा
निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे का कुल
सर्वे क्रमांक
(1)
रकबा (2)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (3) 2094
0.10
0.03
0.11
2093
0.01
0.01 2099
1.50
1.68
0.15 2092
0.22
0.02 1980
योग : 0.22 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 05 आर मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील - ग्वालियर
(ग ) ग्राम- बिलारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.22 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर
कुल रकबा (हेक्टर)
(2)
(3) (1)
1.25
0.17 1265
1264
0.79
0.11
(2)
(3) (1)
0.73
0.15 1240
0.90
0.15 1243
1244
0.15
0.03 1232
0.10
0.68
1231
0.40
0.06
0.58
1222
0.05 1219
0.57
0.13 64
0.03
0.01 1207
0.01
1.26
1212
0.14
0.99
0.10
0.02 1204
0.04 1203
1.16
0.07 1206
0.15
1.78
0.11 291
290
0.29
0.16 286
0.73
0.11 285
0.74
0.11
0.73
0.11 284
182
0.47
0.11
0.42
181
0.10
0.02
1.11
179
0.04
165/1
0.01
165/2
0.02
0.03
165/3
0.03
165/4
166
0.07
0.96
0.40
0.09 164
0.06
0.62
163
162
0.62
0.05
0.41
0.08 161
0.17
1.69
70
0.13 67
1.19
0.04 66
0.31
63
0.09
0.69
0.06
0.01 68
0.75
61
0.04 58
0.01
0.76
1221
1.41
0.17 290
0.29
0.04
1.19
294
0.13 296
1.04
0.06
0.01 277
0.23
276
0.67
0.02
0.10 274
1.32
0.08
0.64
272
219
0.83
0.05 भाग 1 ]
2517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.07 210
0.84
208
0.71
0.01
0.06
0.26
269
268
1.35
0.01
0.78
0.09 226
0.12
0.01 228
229
1.52
0.15 230
0.05
0.01
0.06 270
0.63
0.06 220
0.81
0.06 209
0.220
0.66
0.01 225
0.10
0.02 120/2
0.04 120/3
0.24
111
0.37
0.02
0.60
0.07 113/1
113/2
0.89
0.02 108
0.27
0.06
0.10
1.09
107
0.01
0.56
403
0.05
0.01 399
404
0.75
0.11 402
0.56
0.11
0.02 398
0.15
0.02
0.73
389
371
0.84
0.05
0.06
374
0.01
0.73
0.01 391
0.02 372
0.11
370
0.59
0.05 118
0.06
0.01
1.36
0.11 397
0.06 1938
1.08
0.07 1930
0.76
0.22
0.01 1931
0.12
0.94
1929
1.05
0.06 1927
0.28
1925/1
0.28
1925/2
0.07
0.28
1925/3
0.28
1925/4
0.70
0.07 1923
0.07
1.04
1916
0.76
0.06 1917
0.01
0.34
1918
0.60
0.02 1906
(2)
(3) (1)
0.48
0.09 1905
0.02 1904
0.28
1900
0.04
0.22
0.27
0.04 1901
0.06 1871
0.58
1870
0.03
0.61
1866
0.31
0.05 1867
0.32
0.08
0.18
0.01 1868
0.05
0.01 1797
0.01
0.12
1794
1795
0.28
0.09 1792
0.24
0.03
0.26
0.03 1791
0.03 1788
0.20
0.57
0.01 1786
0.02 1787
0.03
0.85
0.04 1754
1781
0.21
0.02
1.03
0.13 1755
1767
1.30
0.11
0.68
0.06 1775
0.74
0.09 1769
0.04 1770
0.31
0.13 765
1.00
853
0.02
0.13
0.09
0.01 852
0.10
0.57
851
854
0.12
0.01
0.01 855
0.95
0.01
1.28
803
800
2.34
0.21 798
0.95
0.13
0.72
799
0.09
0.11 781
1.20
0.03
0.01 780
718
0.61
0.01 778
0.10
0.91
0.12 771
0.49
0.01 779
0.85
0.02 769
0.93
1.17
0.01 764
0.25
0.08 1937
1938
1.08
0.20
0.22
1931
0.01
योग : 8.22 2518
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 02 आर/ 1 मायनर, 1 आर मायनर, 1 एल/ 1 आर मायनर, 1 आर/ 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 23 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- दयेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )
कुल रकबा (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
0.35
0.10 717
0.07
0.60
716
0.54
0.01 663
664
0.49
0.03 715
0.89
0.05 665
0.49
0.08
0.03 703
1.78
0.70
702
0.11
0.07 701
0.32
0.12 700
0.75
0.10 689
1.34
0.60
718
0.01 योग : 0.78 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 02 आर मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 24 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग ) ग्राम- जिगनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.10 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (3)
0.13
54/1
0.04 54/2
0.10
0.47
55
0.01 53/1
0.11
0.20 0.15
53/2
0.20
0.01 51
0.41
0.04 52
70
0.07
0.14
67
0.14
0.01 69
0.16
0.02
0.22
1.33
72
0.01 76
0.27
73/1
0.11 73/2
0.20 0.20
74/1
0.20
0.04 74/2
0.11
0.01
0.21
114, 115
0.21
117/1 , 116/1 मिन
0.03
0.11
117/2, 84/2 मिन
0.06
0.56
118, 119
0.10 120
0.64
0.11
0.34
126, 123/मिन-1 , 124/मिन-1
0.05 125
0.70
0.30
0.06 127 भाग 1 ]
2519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.86
0.08 129, 128
0.08 130
0.83
132
0.30
0.03
2.09
157, 134/1
0.27 134/2
0.69
0.07 156
1.34
0.60
169
0.14
0.03 173
0.90
172/1
0.21
0.11 172/2
0.14
0.04 191/1
0.08
191/2
0.05
0.08 190/मिन-1
0.18
0.95
190/मिन-2
190/मिन-3
0.95
196
0.16
0.03
0.01
0.39
199/1
0.08
0.62
199/2 , 195/1 , 195/3
201/1
0.51
0.15
0.06
0.61
201/2, 202
204
0.19
0.05
0.24
0.47
206/1
1.30
206/2 , 207 , 251
1.04
205, 203/3
0.08
0.65
258/1
0.84
0.15 258/2
0.42
258/3
0.01
0.09
253/1 , 252
0.16 253/2
0.21
0.21
254/1
254/2
0.26
254/3
1.15
0.21
0.04 160/1
योग : 3.10 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर/ 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 25 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- ग्वालियर
( ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम- जखारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.06 हेक्टेयर .
सर्वे
अर्जित किये जाने
कुल
नम्बर
रकबा
वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
2.35
0.04 2715/1
0.18
2717
0.01
0.06
0.01 2696
2697
0.93
0.16
0.51
0.07 2695/1
0.07 2695/3
0.26
0.02 1685
0.31
1686/1
0.08
0.09
1.28
1686/2 , 1687 ,
1688 , 1718 , 1719/1
0.02 1684
0.31
0.57
0.10 2723
0.23
0.02 2720/2
2722
0.54
0.03
0.07 2718/2
0.31
0.08
0.05 2718/1
2718/3
0.10
0.04
0.36
0.14 1691/1
0.26
0.01 1694
1693
0.09
0.17
1677/3
0.31
0.24
0.05
1677/2
1674/1
0.38
0.06
0.52
1674/2 2520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
1672
0.30
0.13
0.20
0.03 1531/2
0.21
1689/1
0.18
0.25
1689/2
0.25
1689/3
0.15
2497/1
0.02
0.15
2497/2
0.08 2416
1.54
0.67
0.10 2386
2381/1
0.97
2381/2
0.41
0.12 2381/3
0.20
0.71
0.13 2292
0.07 2281/1
0.16
0.13 2293/1/मिन -2
0.41
0.02 2293/1/1
0.33
2293/2
0.75
2296/1
0.62
0.03
0.17
2296/2
0.13
0.09 2283/1
2283/2
0.13
0.13
2283/3
0.08
2283/4
2283/5
0.08
0.20
2283/6/Min - 1
0.05
2283/6/Min - 2
2283/7
0.38
2288/1
0.28
0.01
0.20
2288/2
0.02
2244/1
2244/2
0.16
2244/3
0.10
2244/4
0.26
2244/5
0.26
0.14
0.10
2244/6/Min - 1
0.10
2244/6/Min- 2
0.20
2244/7
0.20
2244/8
(1)
(2)
(3) 2237
0.56
0.07
0.04 2236
0.24
0.01 2235
0.67
0.11 2234
0.55
0.23 2295
0.88
0.01
0.44
2209
0.02 2207
0.10
0.13 2196
1.06
0.09 2168
0.42
0.01 2197
0.13
0.01 2167
0.14
2152/1
0.28
0.08 2152/2
0.13
2157
0.11
0.01
0.12
0.01 479/2
501
0.66
0.17
0.07 520
0.38
505/1
0.20
505/2
0.13
0.10
0.02
505/3
0.03
0.01 504
0.49
0.01 2166
509/1 /क
0.20
0.08
0.37
509/ 1 /ख
0.42
509/2, 510
0.76
0.10 518
3.19
0.12 601
0.02 2153/2
0.47
500
0.01
0.64
0.53
2419/मिन-1
0.01
0.54
2419/मिन-2
0.16 31
0.857
32
0.063
0.01
0.10 26
1.432
0.06 28
0.763
0.439
0.07 27
0.14 139
1.087
0.13 136
0.512
0.07 134
0.491 भाग 1 ]
2521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
133
0.073
0.01 175
0.826
0.02
0.10 174
0.909
1.578
0.10 176
1.129
0.06 178
0.01
0.073
179
1.745
0.20 190
1.338
0.02 189
0.857
0.12 188
0.125
0.01 186
0.12 2585
1.19
0.03 2595
1.04
0.10
0.03 2593
2589/1
0.29
0.01
0.05
2589/2
0.23
0.24 1684/2
0.06 1682/1 , 1684/1 ,
0.73
1683/1
1682/3
1683/2
0.73
1684/1
0.06
0.02 2696
0.08
0.01 1686/1
1.28
1686/2
योग : 6.06 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर, 2 आर, 1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र. 26- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम- कृपालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.32 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर
कुल रकबा (हेक्टर)
(1)
(2)
(3) 328
0.67
0.06
0.02 328/682
0.06
0.40
326/मिन-1
0.04
326/मिन-2
326/मिन-3
0.07
0.30
326/मिन-4
0.14
0.08
326/मिन-5
0.04 327/1
0.22
327/2
0.23
0.62
0.12 331/मिन-1
331/मिन-2
0.63
0.45
0.05 332
0.02
0.33
333
617
0.02
0.49
0.38
0.11 334
0.04
0.16
650
0.45
0.11 620
0.02 649/1
0.29
0.29
649/2
0.11
0.03 608
0.06 610
0.16
611
0.38
0.08
0.55
0.01 335
613
0.21
0.04
0.04 624
0.26
0.29
0.01 619
0.16
0.01 528
625
0.43
0.03
0.06 623
0.21
0.27
0.01 622
0.52
0.07 546
551
0.26
0.04 550
0.08
0.03 549
0.35
0.01 526/681
0.39
0.01 526
1.07
0.02 2522
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
0.06 527
0.39
0.56
0.09 525
0.13 519
0.42
0.07 515
0.75
510
0.21
0.05
0.08 509
0.74
0.60
0.03 508
1.04
0.10 504
0.22
0.02 609
0.01 95
0.37
0.37
0.05 94
0.62
0.02 92
93
0.47
0.08
0.08
0.02 99
0.37
0.01 103
100
0.01
0.05
0.01 101
0.19
0.35
0.03 102
0.12 84
0.89
0.04 83
0.89
82/मिन-1
0.01
0.08
82/मिन-2
0.05
66
0.36
0.04
योग : 2.32 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 01 आर व 1 एल/ 1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 27- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम- नारायणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर .
सर्वे
नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर
कुल रकबा (हेक्टर)
(3) (1)
(2)
0.80
0.02 37
0.21 40/मिन-1
0.62
0.72
40/मिन-2
11
0.42
0.02 43
1.03
0.08
योग : 0.33 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 01 आर मायनर, के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 28- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- चपरोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर
कुल रकबा (हेक्टर)
(2)
(1)
(3)
1.34
0.01 131/1
1.25
0.18 131/2
0.29
37
0.01
0.03 128
0.09
0.31
0.08 130
38
0.29
0.01
0.29
0.03 39
127
0.17
0.03 भाग 1 ]
2523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
0.02 120
0.02
0.52
0.01 121
0.10
0.24
119
0.15 52/1
0.52
52/2
0.52
0.04 117
0.815
0.60
0.24 114
0.08
0.01 98
0.09
0.64
97/1
0.63
97/2
0.01
0.53
99
0.14
109/1
0.14 109/2
0.14
0.13
109/3
109/4
0.13
0.02 108/1
0.01
0.01
108/2
0.16
0.03 107
0.03
0.02 277
0.14
0.41
278
0.14
1.31
31
0.02
0.18
282/मिन-1
0.13
282/मिन-2
0.96
280/मिन-1
0.02
0.83
280/मिन-1
0.20
280/मिन-2
0.65
280/मिन-3
0.27 284/1
0.69
284/2
0.57
546/1
0.41
0.31
546/2
546/3
0.36
0.13
0.27
546/4
0.47
546/5
0.21
546/6
0.03 542
0.23
0.03
0.32
550
0.70
0.04 553/2
0.03
0.35
557
(2)
(3) (1)
552
0.06
0.01 84/1
0.61
0.03 84/2
0.41
1.25
0.09 131/2
0.04 36/मिन-1
0.29
0.07 35/1
0.34
0.07 34
0.41
0.78
0.08 26
33/1
0.26
0.26
33/2
0.08
0.26
33/4
0.26
53/1
0.11
0.23
53/2
0.21
53/3/1
0.14
0.11
53/3/2
53/4/1
0.23
0.12
8/मिन-2
0.01 8/मिन-2
0.12
0.25
543
0.06
0.32
0.10 544
0.10 554
0.34
0.55
0.06 555
योग : 3.05 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 1 एल/ 1 आर एवं 01 आर मायनर, के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र. 29 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर (ख ) तहसील- ग्वालियर 2524
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(ग) ग्राम- गुन्धारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.69 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर
(2)
(1)
(3)
0.24 257
0.86
0.01
0.53
258
0.11 255
0.45
0.03
0.64
277
0.55
0.15 255/1550
0.53
0.06 254
0.10
0.75
251
0.55
0.05 252
1.10
0.08 233
0.55
0.01 250
0.17
1.47
234
0.01 231
0.94
35
1.50
0.14
1.87
0.01 34
0.15
0.79
36
0.67
0.10 38
0.17 47
0.76
0.48
0.10 48
0.05
0.50
49
0.20 59
0.66
0.19 58
1.18
0.01 56
0.88
0.06 320
0.39
0.03
0.07 319
0.02 318
0.44
0.08 327
0.83
0.93
0.17 329
0.09 333
0.24
0.01 352
0.06
0.03
0.24
330
0.24
0.10 331
0.02
0.24
313
0.14 345
0.62
0.01 346
0.19
(2)
(3) (1)
0.10 347
0.49
355
0.04
0.15
0.04 381
0.24
0.04 356
0.46
354
0.18
0.02
0.21
0.01 388
0.25
0.05 353
0.29
0.07 301
0.35
299
0.01
0.15 385
0.35
0.30
0.01 384
0.60
0.12 387
0.13
0.06 507
0.02 506
0.31
0.01 508
0.32
0.11 509
0.29
0.03 504
0.67
0.28
0.02 510
0.42
0.06 511
0.17
0.02 513
512
0.08
0.69
0.09 524
0.63
528
0.14
0.01 529
0.36
0.10
1.70
0.08 531
0.05
0.50
532
0.06 533
0.46
0.05 534
0.46
0.06 535
0.46
0.52
0.10 536
0.02 537
0.67
0.02 488
0.45
0.55
0.05 487
610
0.07
0.55
0.07 609
0.94
0.02 611
0.16
0.11 612
0.16
0.01 613
0.16 भाग 1 ]
2525
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.20
2.29
651
0.05 650
0.14
0.09
1.39
657
0.10
0.02 646
0.10
0.28
672
0.02 645
0.39
0.05 659
0.31
0.07 658
3.59
0.38
0.06 660
0.12 670
0.83
0.32
0.07 688
686
1.37
0.06
0.32
687
0.14
0.01 692
1.65
690
2.78
0.12
0.28 691
2.31
2.57
0.23 694
1.04
321
0.01
0.01
1.260
695
योग : 6.69 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर एवं 1 आर/ 1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2013
प्र. क्र.7 अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 410 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- पिठेहरा , प.ह.नं. 7/1
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टर .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.078
10/1
0.360
10/2
0.024
12/3
0.060
12/2
0.088
18/2, 18/5
योग.. 0.610
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बंधी जलाशय की नहर निर्माण कार्य होने के कारण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू- अर्जन शाखा में किया जा सकता है .
नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून 2013
प्र. क्र.9 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 422- भू-अर्जन- -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर 2526
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(ग) ग्राम- आलौद
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.284 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.064
218/18
0.080
269,270
271
0.180
0.090
284
0.040
289
291
0.200
0.280
292/3
0.090
301/2
302
0.140
306/1
0.120
योग.. 1.284
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आलोद जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
प्र. क्र.10 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 424- भू-अर्जन- -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- गोरखपुर
(घ) लगभग. क्षेत्रफल-2.445 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.348
4/3, 16/3
0.168
4/2,16/2
(1)
(2)
0.086
4/1,16/1
0.150
4/4, 16/4
0.180
28
0.340
22, 23 , 24 , 25 ,
26, 27,
0.040
382/1
382/3
0.336
0.107
458/1,2
0.690
379, 380
योग. 2.445
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आलोद जलाशय की गोरखपुर माइनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
नरसिंहपुर , दिनांक 3 जुलाई 2013
प्र. क्र.8 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 449- भू-अर्जन- -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- बंधी, प.ह.नं. 8/1
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.209 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
53
0.350
0.840
56/1,21
57/1,2
0.388
62 भाग 1 ]
2527
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2) (1)
1.740 63/1,2,3,4
76/1,3,4,5
58
2.165
1.538 60
1.197 61
79/1
1.440 63/1,76/11
63/2,76/3
0.470 63/3,76/4
63/4,76/5
0.235 64/1,73/1
64/2,73/2
72
0.240
0.300 108
0.100 113/1,2
118/1 , 119/1
118/2, 119/2
118/3 , 119/3
118/4 , 119/4
0.405 118/5 , 119/5
118/6 , 119/6
118/7 , 119/7
118/8 , 119/8
118/9 , 119/9
118/10 , 119/101
121/1
122/1
0.400 123/1,2
136
121/2,3,4,5
141
0.127
0.060 143
386/1,2,4
386/5,6,7
386/8,9,10
1.050 386/11,12,13
386/14,15,16
386/17,18,19
386/20,21
0.080 387,388
0.150 166,167
(2)
(1)
0.032
175/1,2
176/1,2
0.132
173/1,2,3
174
0.120
0.090
170,171
169
0.120
384/1,2,3
0.540
384/5,6,7
384/8,9,10
380/1,2
380/3,4
0.342
380/ 5,7
380/6,8
380/9
0.510
386/7
386/13
144/1
144/2
0.048
145
योग.. 15.209
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बंधी पिठेहरा शीर्ष कार्य, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य होने के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ , दिनांक 1 जुलाई 2013
प्र. क्र. 04- अ-82-11-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह 2528
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की ढाबलामनोहर तालाब योजना ( पूरक प्रकरण ) के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख ) तहसील- भानपुरा
(ग) ग्राम- ढाबलामनोहर, अन्त्रालिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.06 हेक्टर .
सर्वे नं.
रकबा (हे. में) (2)
(1)
ग्राम-ढाबलामनोहर
0.23
0.60
14 15
0.83
योग
ग्राम-अन्त्रालिया
0.61
1653
0.62
1656 पै.
योग .. 1.23 महायोग 2.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ढाबलामनोहर तालाब योजना हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शंशाक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2013
क्र. 02 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- बसवाहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर.
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.05
481
0.04
482
496
0.22
497
0.23 योग. 0.54
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - दतिया- भाण्डेर मार्ग पर ग्राम बसवाहा में (एम.डी.आर. ) टोल प्लाजा के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जुलाई 2013
क्र. 7084 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम खमरा , प. ह . नं. 57, ब. नं. 90, रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.057 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.178
38
145
0.045
144
0.082 भाग 1 ]
2529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.004
149
0.168
150/1 , 2
0.054
242/2
0.150
263
261/1
0.058
0.040
261/2
260/1
0.030
0.078
260/2
247
0.170
योग.. 01.057
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव , नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 7085 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सलैया, प. ह. नं. 08 , ब. नं. 540, रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -04.886 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
213/1
0.014
0.010
213/2
215/1
0.770 छीन्द-01 ,
बेहड़ा-01 215/2
0.820 पलसा-03 , बबूल -01 ,
बेहडा-01 215/3
0.607 सुबबूल-02 ,
बेर-01 ,
सागौन-01,
कुंआ-01.
0.041
215/4
215/5
0.809 बबूल-04,
कुंआ-01 215/6
0.964कुंआ-01 ,
बबूल -01 ,
जाम -01 , पलसा-02
0.010
215/8
215/9
0.364 बेहडा-01 ,
पलसा-01 ,
गुरार-01 ,
कुंआ-01 215/10
0.477 कौआ-01, पलसा-02
योग.. 04.886
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
2530
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव , नहर उपसंभाग क्रमांक-2 , छिंदवाड़ा जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 5 जुलाई 2013
क्र. 479 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- लेण्ड़ीपुरा
(घ) रकबा-3.585 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में )
(2)
(1)
0.390
174
0.010
135
0.150
136
0.225
172/3/1
121
0.090
0.070
122
0.010
108/4
0.075
108/5
108/3
0.070
0.095
107/9
0.095
107/7
107/6
0.090
105/3
0.110
85/2
0.125
0.060
86/1
0.055
89
(2)
(1)
0.460
62/1
0.170
64/1
0.310
64/2
65/1
0.110
65/2
0.020
64/3
0.050
0.205
67/2
0.190
67/1
0.040
61/3/6
0.085
61/3/7
0.075
61/3/8
0.085
61/3/9
0.065
61/3/10
योग.. 3.585
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 480 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- अदलपुरा
(घ) रकबा 0.530 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
52/1
0.220
55
0.215
56/1
0.095
योग.. 0.530
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी विवरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
भाग 1 ]
2531
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 481 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-औरंगपुरा
(घ) रकबा-4.075 हेक्टेयर
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.295
5
0.320
6
0.170
9
0.760
28
0.080
29/1
29/2
0.100
0.200
30
32
0.180
40
0.145
0.020
43/2
60
0.100
0.225
63/1
62
0.130
0.200
63/2
64
0.125
0.225
65
98
0.155
0.060
99
0.130
130/2
0.050
130/1
0.240
129
0.125
119
0.040
142/3
योग.. 4.075
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 482- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-जरोली
(घ) क्षेत्रफल-2.590 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में )
(1)
(2)
5/4
0.320
0.070
10/2
0.035
8/1
0.150
5/289/1
5/289/2
0.150
0.070
9/1
0.115
52/1
102/2
0.120
0.035
196/3
203/3
0.180
0.070
196/4
0.070
196/6
196/7
0.045
0.210
203/1
0.065
203/2
204/1/1
0.080
204/2/1/2
0.020
0.025
204/2/2/2
204/3
0.200
0.025
204/4
204/2/1
0.125 2532
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(1)
(2)
0.300
217/1
0.060
196/5/1
196/5/2
0.050
योग.. 2.590
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 483 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- मगरखेड़ी
(घ ) रकबा-1.920 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
171/1
0.035
0.125
176/3
175/1
0.185
0.210
50
49/2
0.250
0.090
49/1
48/2
0.085
47/2/1
0.160
47/1
0.255
0.040
48/3
47/3/1
0.055
47/3/4
0.080
(2)
(1)
47/3/3
0.110
47/3/2
0.080
47/4
0.060
0.100
31
योग.. 1.920
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिवं , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 5 जुलाई 2013
क्र. 1513- भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- नैकिन
(घ) क्षेत्रफल -0.518 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
1243
0.03
0.008
1242 भाग 1 ]
2533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(1)
(2)
1256
0.15
0.05
2200
2201
0.01
2209
0.08
0.005
2210
0.005
2188
2189
0.03
2213
0.07
2214
0.02
2215
0.04
0.02
2199
योग 0.518
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय किया जा सकता है .
क्र. 1515- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- रघुनाथपुर
(घ) क्षेत्रफल - 1.594 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नं.
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.05
15
0.03
16
(1)
(2)
0.05
18
0.03
19
21
0.10
0.07
22
0.01
29
20
0.01
41
0.01
0.02
40
0.01
38
0.03
42
0.02
43
0.02
44
50
0.025
48
0.02
80
0.006
81
0.006
0.02
168
0.01
174
407
0.06
404
0.05
265
0.06
280
0.04
0.01
281
282
0.01
285
0.02
300/1
0.02
284
0.01
300/2
0.02
288
0.01
298
0.01
0.03
1052
0.02
1051
0.02
1048 2534
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(1)
1131
0.03
0.01
1134
1132
0.02
1033
0.03
1140
0.03
1144
0.01
0.015
1145
0.025
1142
1146
0.02
0.02
1147
0.05
1149
0.01
402
410/1
0.04
0.05
403
404
0.05
0.04
406
1043
0.01
1045
0.02
1049
0.02
0.06
1032
0.02
170
शासकीय भूमि
0.01
69
145
0.03
0.02
195
207
0.039 योग 1.594
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मुरैना, दिनांक 10 जुलाई 2013
प्र. क्र. 01-2011-12 -अ- 82- कलेक्टर- राजस्व- भू-अर्जन- 2011- 12-1698.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - मुरैना
(ख) तहसील- अम्बाह
(ग) नगर/ग्राम- सांगोली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर .
सर्वे
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2149
0.08
2150
0.046
2151
0.046
0.08
2152
2153
0.08 योग . 0.33
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आसन नदी पर सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण के लिए ग्राम सांगोली की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर मुरैना, भू-अर्जन अधिकारी अम्बाह या कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण , सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 10 जून 2013
प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम- गढ़ीपडरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.480 हेक्टेयर.
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
खसरा नम्बर
(2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
0.100
5/1
निजी भूमि
0.020
12/1
निजी भूमि
0.030
12/2
निजी भूमि
0.040
13
निजी भूमि
0.390
18
निजी भूमि
0.540
19
निजी भूमि 1177
0.020
निजी भूमि
0.020
1178
निजी भूमि
0.010
1179
निजी भूमि
0.060
20/1/1
निजी भूमि 21/1
0.230
निजी भूमि
0.140
22
निजी भूमि 20/2/1
0.250
निजी भूमि
0.520
20/2/2
निजी भूमि
0.670
24
निजी भूमि
0.090
27
निजी भूमि
0.080
894/1
निजी भूमि 895/1
0.070
निजी भूमि
1.100
30/3/1
निजी भूमि
0.040
1159
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.040
1170/2/1
निजी भूमि
0.020
1174
निजी भूमि
4.480 कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वृन्दावन तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 018 - अ-82-वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- सलैया फेरन सिंह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.53 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(3)
(2)
0.14
1172
निजी भूमि 1173
0.08
निजी भूमि 1174
0.05
निजी भूमि
0.05
1175
निजी भूमि 1160
0.05
निजी भूमि
0.08
1166
निजी भूमि 1167
0.12
निजी भूमि
0.07
1168
निजी भूमि
0.12
1169
निजी भूमि 1171
0.18
निजी भूमि
0.03
1181
निजी भूमि
0.04
1182
निजी भूमि 1180
0.05
निजी भूमि
0.08
1176
निजी भूमि
0.05
1179
निजी भूमि 2536
(2)
(3) (1)
1158
0.06
निजी भूमि
0.14
1170
निजी भूमि 1610
0.07
निजी भूमि
0.20
1615
निजी भूमि
0.11
1664
निजी भूमि 1665
0.17
निजी भूमि
0.24
1666
निजी भूमि 1667
0.24
निजी भूमि 1668
0.21
निजी भूमि 1672
0.10
निजी भूमि 1673
0.19
निजी भूमि
0.06
1629
निजी भूमि 1630
0.06
निजी भूमि
0.05
1631
निजी भूमि 1632
0.04
निजी भूमि
0.05
1633
निजी भूमि 1634
0.29
निजी भूमि
0.08
1648
निजी भूमि 1624
0.04
निजी भूमि
0.19
1625
निजी भूमि
0.17
1626
निजी भूमि
0.05
1649
निजी भूमि
0.06
1650
निजी भूमि 1651
0.29
निजी भूमि
0.10
1652
निजी भूमि 1617
0.03
निजी भूमि
0.03
1619
निजी भूमि
0.04
1620
निजी भूमि
0.05
1621
निजी भूमि 1622
0.03
निजी भूमि 1623
0.19
निजी भूमि
0.06
1653
निजी भूमि 1654
0.09
निजी भूमि 1655
0.07
निजी भूमि 1656
0.04
निजी भूमि 1660
0.07
निजी भूमि 1661
0.19
निजी भूमि 1663
0.35
निजी भूमि 1695
0.51
निजी भूमि
0.23
1698
निजी भूमि
0.14
1699
निजी भूमि 1700
0.13
निजी भूमि 1627
0.50
निजी भूमि 1628
0.09
निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.03
1662
निजी भूमि 1669
0.72
निजी भूमि 1613
0.14
निजी भूमि 1614
0.25
निजी भूमि
0.24
1612
निजी भूमि 1696
0.06
निजी भूमि
0.10
1249
निजी भूमि
0.23
1250
निजी भूमि 1356
0.14
निजी भूमि
0.17
1358
निजी भूमि
0.16
1551
निजी भूमि
9.53
कुल रकबा निजी भूमि ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 019 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- बराहो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर.
खसरा
भूमिका नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
प्रकार (3)
(2)
(1)
845
0.06
निजी भूमि
0.03
851/1
निजी भूमि 881/1
0.04
निजी भूमि 499
0.08
निजी भूमि 531
0.06
निजी भूमि 187
0.05
निजी भूमि भाग 1 ]
2537
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.05
189
निजी भूमि 1173
0.03
निजी भूमि
0.40
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 020- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- अर्थाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.72 हेक्टेयर.
खसरा
भूमि का नम्बर
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 43
0.12
निजी भूमि 44
0.18
निजी भूमि 45
0.02
निजी भूमि 46
1.58
निजी भूमि 95
0.13
निजी भूमि
0.03
96
निजी भूमि 84
0.13
निजी भूमि 85
0.14
निजी भूमि
0.04
86
निजी भूमि
0.14
87
निजी भूमि 88
0.12
निजी भूमि
0.06
89
निजी भूमि
0.15
93
निजी भूमि
0.11
94
निजी भूमि 98
0.05
निजी भूमि
0.02
99
निजी भूमि 100
0.13
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
103
0.09
निजी भूमि
0.09
104
निजी भूमि
0.07
105
निजी भूमि 101
0.20
निजी भूमि
0.15
102
निजी भूमि
2.08
107
निजी भूमि
0.13
108
निजी भूमि 109
0.21
निजी भूमि 110
0.38
निजी भूमि 111
0.14
निजी भूमि
0.56
112
निजी भूमि
0.02
113
निजी भूमि
1.97
114
निजी भूमि 115
1.06
निजी भूमि
0.35
116
निजी भूमि
0.03
117
निजी भूमि 118
1.11
निजी भूमि
1.11
120
निजी भूमि 119/1
0.85
निजी भूमि
0.85
119/2
निजी भूमि 123
0.12
निजी भूमि
1.40
124/1
निजी भूमि
1.40
124/2
निजी भूमि
1.50
124/3
निजी भूमि
1.47
124/4
निजी भूमि
0.07
125
निजी भूमि
1.00
124/5
निजी भूमि 124/6
1.00
निजी भूमि
0.03
144
निजी भूमि 145
0.04
निजी भूमि 147
0.02
निजी भूमि 148
0.14
निजी भूमि
0.03
149
निजी भूमि
0.05
150
निजी भूमि 151
0.04
निजी भूमि
0.02
152
निजी भूमि
0.03
153
निजी भूमि
0.03
168
निजी भूमि 169
0.02
निजी भूमि 170
0.02
निजी भूमि 171
0.05
निजी भूमि 178
0.08
निजी भूमि
0.05
179
निजी भूमि
0.05
180
निजी भूमि 2538
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
181
0.07
निजी भूमि
0.08
182
निजी भूमि 183
0.06
निजी भूमि
0.08
184
निजी भूमि
0.09
155
निजी भूमि
0.07
156
निजी भूमि
0.07
157
निजी भूमि
0.04
158
निजी भूमि
0.06
159
निजी भूमि
0.03
160
निजी भूमि
0.05
162
निजी भूमि 163
0.06
निजी भूमि
0.08
164
निजी भूमि
0.04
165
निजी भूमि
0.09
166
निजी भूमि
0.07
167
निजी भूमि 172
0.04
निजी भूमि
0.10
173
निजी भूमि 174
0.07
निजी भूमि
0.29
161
निजी भूमि
0.04
191
निजी भूमि 175
0.25
निजी भूमि
0.03
176
निजी भूमि 177
0.71
निजी भूमि
1.00
186/2
निजी भूमि
0.76
187
निजी भूमि
0.25
187/3124
निजी भूमि
0.50
188
निजी भूमि
0.11
133
निजी भूमि
0.31
135
निजी भूमि 137
0.12
निजी भूमि
0.24
146
निजी भूमि
0.20
192/5
निजी भूमि 192/1
0.70
निजी भूमि
0.70
192/2
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 30.72
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
[ भाग 1 प्र. क्र. 027 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- लमतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर.
भूमिका
प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.50
3837
निजी भूमि
0.17
3838/1
निजी भूमि 3838/2
0.13
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.80
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 029 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
( ग) ग्राम- हनुमतपुर टौरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.430 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.050
4
निजी भूमि
0.110
5
निजी भूमि भाग 1 ]
2539
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
6
0.420
निजी भूमि
0.140
7
निजी भूमि 8
0.050
निजी भूमि
0.140
9
निजी भूमि 10
0.120
निजी भूमि
0.140
11
निजी भूमि
0.410
12
निजी भूमि 14
0.610
निजी भूमि
0.260
15
निजी भूमि
0.100
16
निजी भूमि
0.140
19
निजी भूमि
0.040
20
निजी भूमि 21
0.070
निजी भूमि
0.180
22
निजी भूमि
0.060
23
निजी भूमि
0.030
27
निजी भूमि
0.450
132
निजी भूमि
0.050
133
निजी भूमि
0.080
134
निजी भूमि
0.040
135
निजी भूमि
0.560
136
निजी भूमि
0.120
137
निजी भूमि
0.080
138
निजी भूमि
0.090
139
निजी भूमि
0.070
140
निजी भूमि
0.200
141
निजी भूमि
0.840
1444
निजी भूमि
0.380
146
निजी भूमि
0.250
148
निजी भूमि
1.420
254
निजी भूमि 255
0.090
निजी भूमि
0.050
264
निजी भूमि 278
0.040
निजी भूमि
0.030
279
निजी भूमि
0.030
288
निजी भूमि
0.310
289
निजी भूमि
0.030
290
निजी भूमि
0.190
291
निजी भूमि
0.050
292
निजी भूमि
0.020
293
निजी भूमि
0.230
294
निजी भूमि 295
0.130
निजी भूमि 296
0.040
निजी भूमि
0.150
297
निजी भूमि
0.050
298
निजी भूमि
0.330
299
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 300
0.100
निजी भूमि
0.040
301
निजी भूमि 303
0.040
निजी भूमि 304
0.170
निजी भूमि
0.370
305
निजी भूमि
0.200
307/1
निजी भूमि
0.110
314
निजी भूमि 315
0.190
निजी भूमि
0.010
316
निजी भूमि
0.090
318
निजी भूमि
0.120
319
निजी भूमि
0.180
320
निजी भूमि
0.060
321
निजी भूमि
0.140
325
निजी भूमि
0.180
327
निजी भूमि
0.010
328
निजी भूमि
0.180
331/3
निजी भूमि
0.190
331/4
निजी भूमि
0.300
334
निजी भूमि
0.040
335
निजी भूमि
0.280
336
निजी भूमि
0.100
337
निजी भूमि 338
0.670
निजी भूमि
0.300
341
निजी भूमि
0.540
342
निजी भूमि
0.340
343
निजी भूमि
0.150
344
निजी भूमि
0.400
346
निजी भूमि
0.520
349
निजी भूमि
0.110
1041
निजी भूमि 1042
0.090
निजी भूमि 1043/1
निजी भूमि
0.360
निजी भूमि 1043/2
0.420
1045
निजी भूमि
0.030
1056
निजी भूमि
0.150
1057
निजी भूमि
0.610
1058
निजी भूमि
0.010
1067
निजी भूमि
0.020
1068
निजी भूमि 1442/349
0.020
निजी भूमि
0.120
1441/16
निजी भूमि
17.430
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - मझगांय मध्यम परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
2540
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 035 - अ- 82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम-टूंडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.56 हेक्टेयर.
खसरा
भूमिका प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.08
333
निजी भूमि 378
0.24
निजी भूमि
1.40
1086/321
निजी भूमि
0.08
1068/306
निजी भूमि
0.13
1071/309
निजी भूमि
0.03
1069/310
निजी भूमि
0.04
1070/309
निजी भूमि
0.16
939
निजी भूमि
1.00
1012/1
निजी भूमि 352/1
0.40
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.56
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 039- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- पगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.14
1341
निजी भूमि 2817
0.07
निजी भूमि
0.21
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 042 - अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- पगरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमि का प्रकार (3) (1)
(2)
1357
0.04
निजी भूमि
0.08
1299
निजी भूमि
0.12
कुल रकबा निजी भूमि
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 046-अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भाग 1 ]
2541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
( ग) ग्राम- पड़ेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.975 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
भूमि का प्रकार (3)
0.130
1354/2
निजी भूमि
0.160
1355
निजी भूमि
0.190
1378
निजी भूमि
0.160
1379/1
निजी भूमि
0.150
1379/2
निजी भूमि
0.095
1213
निजी भूमि
0.090
1215
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.975
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सिली तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 047- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- पहाड़ीखेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.120 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
386/1
0.060
निजी भूमि 386/2
0.060
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि ..0.120
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 049-अ-82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-द्वारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
203
निजी भूमि
0.180 (2) 0.180
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 053 - अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 2542
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-हिनौती
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.120
1653/2
निजी भूमि
0.200
1653/1
निजी भूमि
0.110
1647
निजी भूमि 1654/1
0.080
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.510
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पन्ना अमानगंज - सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 054 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- पिपरवाह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.320 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.010
1390
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.050
1276
निजी भूमि 1379
0.150
निजी भूमि 1373
0.030
निजी भूमि 1372/1
0.010
निजी भूमि
0030
1372/2
निजी भूमि
0.050
1344
निजी भूमि 1328
0.320
निजी भूमि 1342
0.010
निजी भूमि 1327/1
0.040
निजी भूमि 1329
0.050
निजी भूमि
0.240
1326/1
निजी भूमि
0.080
1275
निजी भूमि
0.200
1343
निजी भूमि
0.020
1377
निजी भूमि 1362
0.010
निजी भूमि 1363
0.010
निजी भूमि 1371
0.010
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.320
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 055 - अ- 82- वर्ष 2012-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- पतारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.265 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
345/2
0.250
निजी भूमि
0.099
448
निजी भूमि भाग 1 ]
2543
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
0.343
346
निजी भूमि
0.007
347
निजी भूमि
0.393
348
निजी भूमि 447/2
0.163
निजी भूमि
0.010
352
निजी भूमि
1.265
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पन्ना- अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 056- अ-82-वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम-सिरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टेयर .
खसरा
कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार नम्बर
(हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
2892
0.345
निजी भूमि
0.345
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पन्ना- अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 130- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- मेहगवॉखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.199 हेक्टेयर .
भूमि का खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
प्रकार (3)
(2)
(1)
0.028
162
निजी भूमि 161
0.294
निजी भूमि
0.019
163
निजी भूमि 159/1
0.080
निजी भूमि 167
0.340
निजी भूमि 172
0.010
निजी भूमि
0.224
174
निजी भूमि
0.160
175
निजी भूमि
0.180
177
निजी भूमि
0.036
180
निजी भूमि
0.005
179
निजी भूमि
0.007
181/1
निजी भूमि 181/2
0.007
निजी भूमि 112
0.032
निजी भूमि
0.067
108
निजी भूमि
0.082
109
निजी भूमि
0.012
110
निजी भूमि 100
0.108
निजी भूमि 101
0.034
निजी भूमि 102
0.167
निजी भूमि 260
0.013
निजी भूमि 259
0.113
निजी भूमि
0.078
258
निजी भूमि
0.010
257
निजी भूमि 320
0.203
निजी भूमि
0.014
319
निजी भूमि 303
0.261
निजी भूमि
0.040
304
निजी भूमि 305
0.010
निजी भूमि
0.060
168
निजी भूमि
0.010
165
निजी भूमि
0.050
152
निजी भूमि 2544
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
153
0.035
निजी भूमि 10
0.020
निजी भूमि 7
0.096
निजी भूमि 12
0.065
निजी भूमि 302
0.010
निजी भूमि 154
0.039
निजी भूमि
0.010
9
निजी भूमि 182/1
निजी भूमि
0.170
182/2
निजी भूमि 182/3
निजी भूमि 182/4
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 3.199
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जसवन्तपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 131 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- रायपुर टपरियन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.26 हेक्टेयर .
खसरा
भूमि का नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
प्रकार (3) (1)
0.05
63
निजी भूमि
0.28
65/1
निजी भूमि
0.13
82/1
निजी भूमि
0.80
87/1
निजी भूमि 88/1
0.38
निजी भूमि
0.76
93/1
निजी भूमि
0.45
91/3
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
92/168/2
0.22
निजी भूमि
0.04
91/2
निजी भूमि 92/168/3
0.04
निजी भूमि
0.09
92/168/1
निजी भूमि 106
0.64
निजी भूमि
0.07
110/1
निजी भूमि 112
0.64
निजी भूमि
0.60
113
निजी भूमि 114/1
0.03
निजी भूमि 120/1
0.04
निजी भूमि
5.26
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रायपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 143 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग ) ग्राम- बरियारपुर कुर्मियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.718 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
खसरा नम्बर
(2)
(3) (1)
0.020
357
निजी भूमि
1.140
327
निजी भूमि 328
0.040
निजी भूमि 330
1.590
निजी भूमि
0.250
334
निजी भूमि 324
0.210
निजी भूमि
1.030
318
निजी भूमि भाग 1 ]
2545
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.110
326
निजी भूमि
0.530
358
निजी भूमि
0.450
354
निजी भूमि
0.160
360
निजी भूमि
0.060
335
निजी भूमि
0.350
331
निजी भूमि
0.040
349/1
निजी भूमि
0.060
336
निजी भूमि 337
0.240
निजी भूमि 352
0.060
निजी भूमि 338
0.070
निजी भूमि
0.820
341
निजी भूमि
0.080
384
निजी भूमि 355
0.210
निजी भूमि
0.020
332
निजी भूमि
0.300
333
निजी भूमि
0.150
339
निजी भूमि 350
0.070
निजी भूमि 320
0.050
निजी भूमि
0.060
322
निजी भूमि
1.250
385/1
निजी भूमि 385/2
निजी भूमि 329
0.010
निजी भूमि
0.029
325/1
निजी भूमि 325/2
0.043
निजी भूमि
0.043
325/3
निजी भूमि 325/4
0.043
निजी भूमि
0.080
316
निजी भूमि
0.050
317
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 9.718
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 144- अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अजयगढ़
(ग) ग्राम- भैरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-44.35 हेक्टेयर .
खसरा
भूमिका नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
प्रकार (3) (1)
1.50
363/1
निजी भूमि
0.89
363/2
निजी भूमि
0.62
41
निजी भूमि
1.05
364
निजी भूमि
0.08
358/1/क/ 1
निजी भूमि 358/2
0.41
निजी भूमि
0.03
357/1
निजी भूमि
1.04
55/1
निजी भूमि 359
0.45
निजी भूमि 356
1.05
निजी भूमि
0.30
56
निजी भूमि 57
0.27
निजी भूमि
0.42
59
निजी भूमि
0.13
61/1
निजी भूमि
0.11
64
निजी भूमि
0.28
61/2
निजी भूमि 60
1.12
निजी भूमि
0.54
58/1
निजी भूमि
0.27
58/2
निजी भूमि
0.19
66
निजी भूमि
0.19
67
निजी भूमि 358/1/क/2
0.80
निजी भूमि 358/1/क/3
0.160
निजी भूमि
0.41
358/ 1 /ख
निजी भूमि 36/2
0.30
निजी भूमि 36/1
0.02
निजी भूमि
0.23
36/3
निजी भूमि 39
0.04
निजी भूमि
0.43
34
निजी भूमि
0.29
37
निजी भूमि
0.20
38
निजी भूमि
0.33
33
निजी भूमि
0.15
45
निजी भूमि 2546
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(1)
(2)
(3) 40/1
0.49
निजी भूमि
0.34
32/1
निजी भूमि 43
0.34
निजी भूमि 40/2
0.48
निजी भूमि
0.76
62
निजी भूमि 63
0.15
निजी भूमि
0.23
68/1
निजी भूमि
0.07
72
निजी भूमि
0.13
78/1
निजी भूमि
0.42
79/1
निजी भूमि
0.28
24/1
निजी भूमि 25
0.26
निजी भूमि
0.24
68/2
निजी भूमि
0.22
70
निजी भूमि
0.14
78/2
निजी भूमि
0.41
79/2
निजी भूमि
0.60
9
निजी भूमि
0.26
26
निजी भूमि
0.05
28
निजी भूमि
0.29
47
निजी भूमि
0.56
48
निजी भूमि
0.60
49
निजी भूमि 52
0.09
निजी भूमि 69
0.18
निजी भूमि
0.13
71
निजी भूमि 77
0.50
निजी भूमि
0.21
80
निजी भूमि 3
0.25
निजी भूमि
0.13
20
निजी भूमि 27
0.83
निजी भूमि 46
0.32
निजी भूमि
0.21
73
निजी भूमि 83
0.30
निजी भूमि
0.35
84
निजी भूमि
0.51
90
निजी भूमि 15
0.20
निजी भूमि 22
0.20
निजी भूमि 81
0.31
निजी भूमि
0.13
11
निजी भूमि
0.35
32/2
निजी भूमि
0.16
55/2
निजी भूमि
0.54
85
निजी भूमि 87
0.92
निजी भूमि
0.10
920
निजी भूमि 93
0.21
निजी भूमि 4
0.13
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
14
0.18
निजी भूमि 19
0.11
निजी भूमि 23/1
0.11
निजी भूमि
0.21
29
निजी भूमि 51
0.09
निजी भूमि
0.19
74
निजी भूमि 88
0.42
निजी भूमि 5
0.13
निजी भूमि 10
0.47
निजी भूमि
0.19
12
निजी भूमि
0.18
16
निजी भूमि 17
0.10
निजी भूमि 50
0.13
निजी भूमि
0.27
75
निजी भूमि 82
0.22
निजी भूमि 86
0.40
निजी भूमि 18
0.09
निजी भूमि 21
0.04
निजी भूमि 76
0.39
निजी भूमि 89
0.52
निजी भूमि 91
0.19
निजी भूमि 100
0.85
निजी भूमि
0.44
101
निजी भूमि 103
0.05
निजी भूमि
1.05
104
निजी भूमि 105
0.07
निजी भूमि
0.27
106
निजी भूमि 116
0.15
निजी भूमि 133
0.20
निजी भूमि 134
0.01
निजी भूमि 135
0.15
निजी भूमि 108
0.22
निजी भूमि
0.15
109
निजी भूमि 94/1
0.19
निजी भूमि
0.15
95/2
निजी भूमि 30
0.43
निजी भूमि
0.30
42
निजी भूमि 13
0.57
निजी भूमि
0.06
65
निजी भूमि 94/2
0.36
निजी भूमि 95/1
0.36
निजी भूमि
0.07
96
निजी भूमि 107
0.58
निजी भूमि
0.17
97
निजी भूमि
0.12
98/1
निजी भूमि 98/2
0.08
निजी भूमि 99
0.38
निजी भूमि भाग 1 ]
2547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.34
6/1
निजी भूमि
0.08
23/2
निजी भूमि
0.02
24/2
निजी भूमि
0.09
53
निजी भूमि 54/2
0.01
निजी भूमि
0.15
355/2
निजी भूमि 44
0.15
निजी भूमि
1.47
473
निजी भूमि 6/2
0.79
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि 8
125/1/क
निजी भूमि
0.20
125/1/ख
निजी भूमि 125/ 1 /ग
निजी भूमि 125/2
निजी भूमि 126/1
निजी भूमि
0.05
126/2
निजी भूमि 126/3
निजी भूमि 126/4
निजी भूमि
44.35
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 145 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्र नगर
(ग ) ग्राम- कुलुवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.786 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
6
0.010
निजी भूमि 7
0.015
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.003
8
निजी भूमि
0.105
9
निजी भूमि
0.015
10
निजी भूमि 11
0.110
निजी भूमि 12
0.010
निजी भूमि
0.050
13
निजी भूमि
0.500
274
निजी भूमि 276/1
0.630
निजी भूमि 276/2
निजी भूमि 277
1.920
निजी भूमि
0.900
278/1
निजी भूमि 278/2
निजी भूमि
0.645
282
निजी भूमि
0.800
283
निजी भूमि
0.005
290
निजी भूमि 291
0.050
निजी भूमि 292
0.018
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 5.786
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 147- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम- देवरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.830 हेक्टेयर.
भूमि का खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
प्रकार (3)
0.820
2
निजी भूमि
0.050
3
निजी भूमि 2548
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(1)
(2)
(3) 4/1
0.320
निजी भूमि
0.320
4/2
निजी भूमि
0.490
5
निजी भूमि 6
0.520
निजी भूमि 7
0.470
निजी भूमि
0.220
8/1
निजी भूमि 8/2
0.220
निजी भूमि
0.150
9
निजी भूमि
0.300
10
निजी भूमि 123
0.450
निजी भूमि
0.160
127/1
निजी भूमि 127/2
0.190
निजी भूमि 127/3
0.150
निजी भूमि
4.830
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 149- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- मलघन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-64.36 हेक्टेयर.
खसरा
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1419
1.67
निजी भूमि
1.70
1420
निजी भूमि 1417
0.14
निजी भूमि 1416/1
0.48
निजी भूमि
0.20
1427
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.15
1426/1
निजी भूमि 1425
0.61
निजी भूमि
0.09
1424/1
निजी भूमि 1423/1
0.04
निजी भूमि 1422
0.33
निजी भूमि
0.68
1429/1
निजी भूमि
0.30
1428/1
निजी भूमि
0.45
1415
निजी भूमि
0.01
1414
निजी भूमि
0.20
1413
निजी भूमि
0.17
1412
निजी भूमि 1411
0.38
निजी भूमि 1410
0.62
निजी भूमि
0.05
1409/1
निजी भूमि
1.26
1398
निजी भूमि 1399
0.04
निजी भूमि 1400
1.81
निजी भूमि
0.96
1405/1
निजी भूमि
0.57
1406
निजी भूमि
0.55
1407/1
निजी भूमि 1408
0.39
निजी भूमि 1409/2
0.04
निजी भूमि 1430
0.75
निजी भूमि
0.12
1431
निजी भूमि
0.75
1377/2
निजी भूमि 1404
0.54
निजी भूमि 1403
0.41
निजी भूमि
0.24
1377/1
निजी भूमि 1370
0.06
निजी भूमि 1371/1
0.01
निजी भूमि 1372/1
0.06
निजी भूमि 1373/1
0.05
निजी भूमि
0.03
1374
निजी भूमि 1375
0.05
निजी भूमि 1376
0.17
निजी भूमि
0.03
1340
निजी भूमि 1341/1
0.42
निजी भूमि
0.01
1366/1
निजी भूमि
0.13
1365/1
निजी भूमि 1342
0.13
निजी भूमि
0.10
1343
निजी भूमि 1364
0.04
निजी भूमि
0.03
1344
निजी भूमि
0.14
1345
निजी भूमि भाग 1 ]
2549
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.10
1333/1
निजी भूमि
0.75
1335
निजी भूमि
0.17
766/2
निजी भूमि
0.28
1330
निजी भूमि 1331/1
0.02
निजी भूमि
0.03
1332
निजी भूमि
0.04
1338/1
निजी भूमि
0.22
1337/1
निजी भूमि
0.03
1323/1
निजी भूमि
0.06
1324
निजी भूमि 1325/1
0.04
निजी भूमि 1326
0.10
निजी भूमि 1327
0.09
निजी भूमि
0.08
1328
निजी भूमि
0.16
1329/1
निजी भूमि
0.03
1321
निजी भूमि 1322
0.04
निजी भूमि
0.05
1320
निजी भूमि
0.08
1319
निजी भूमि
0.02
1318/1
निजी भूमि
0.06
1317
निजी भूमि 1316
0.31
निजी भूमि 1315
0.13
निजी भूमि
0.12
1314
निजी भूमि 1280/1
0.38
निजी भूमि 1281/1
0.19
निजी भूमि 1282/1
0.09
निजी भूमि
0.08
1283
निजी भूमि 1284
0.06
निजी भूमि 1285/1
0.07
निजी भूमि
0.02
765/2
निजी भूमि 1277
0.08
निजी भूमि
0.15
1278
निजी भूमि 750
0.26
निजी भूमि 742/1
0.12
निजी भूमि
0.12
743/1
निजी भूमि 744
0.38
निजी भूमि 745
0.03
निजी भूमि 747
0.46
निजी भूमि 746
0.04
निजी भूमि
0.02
765/1
निजी भूमि 764
0.07
निजी भूमि
0.17
766/1
निजी भूमि 1407/2
1.02
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
770/1
0.39
निजी भूमि 769
0.04
निजी भूमि 768
0.87
निजी भूमि
0.49
1270
निजी भूमि 1271
0.47
निजी भूमि 1273
0.75
निजी भूमि
0.53
1274
निजी भूमि 1275
0.44
निजी भूमि 1373/2
0.02
निजी भूमि 1265
0.08
निजी भूमि
0.02
1373/3
निजी भूमि
0.22
1429/2
निजी भूमि
0.24
1445
निजी भूमि 1372/2
0.13
निजी भूमि 1405/2
0.96
निजी भूमि 1451
0.06
निजी भूमि 1450
0.03
निजी भूमि
0.80
1449
निजी भूमि 1458/3
0.28
निजी भूमि 1442
0.55
निजी भूमि
0.56
1441
निजी भूमि 1440
0.88
निजी भूमि 1436/1
1.19
निजी भूमि
0.29
1458/2
निजी भूमि
0.22
1438
निजी भूमि
0.67
1435
निजी भूमि 1460/1
0.62
निजी भूमि 1460/2
0.62
निजी भूमि 1455
0:11
निजी भूमि
0.15
1456
निजी भूमि 1457
0.39
निजी भूमि
0.10
1458/1
निजी भूमि
0.05
1459
निजी भूमि 1371/2
0.02
निजी भूमि
0.05
1461
निजी भूमि 1463
0.25
निजी भूमि 1464
0.03
निजी भूमि
0.28
1434
निजी भूमि
0.04
1423/2
निजी भूमि 1424/2
0.12
निजी भूमि
0.39
1426/2
निजी भूमि
0.48
1427/2
निजी भूमि
0.20
1427/3
निजी भूमि 1428/2
0.18
निजी भूमि 2550
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(3) (1)
(2)
0.52
1280/2
निजी भूमि 1281/2
0.11
निजी भूमि
0.20
1281/3
निजी भूमि 1282/2
0.08
निजी भूमि
0.07
1285/2
निजी भूमि 742/2
0.12
निजी भूमि 1341/2
0.33
निजी भूमि 1341/3
0.42
निजी भूमि
0.07
1365/2
निजी भूमि
0.10
1333/2
निजी भूमि
0.11
1333/3
निजी भूमि
0.03
1331/2
निजी भूमि
0.18
1337/2
निजी भूमि 1337/3
0.31
निजी भूमि
0.33
1338/2
निजी भूमि
0.07
1325/2
निजी भूमि
0.08
1329/2
निजी भूमि
0.29
770/2
निजी भूमि 1436/2
0.33
निजी भूमि
0.02
1452/1
निजी भूमि 1453
1.07
निजी भूमि
0.28
1454/1
निजी भूमि
0.35
1465
निजी भूमि
0.50
1466
निजी भूमि 1467/1
0.10
निजी भूमि
0.06
1468/1
निजी भूमि
0.06
1469
निजी भूमि 1470
0.08
निजी भूमि 1471
1.11
निजी भूमि
0.60
1433
निजी भूमि 1452/2
0.02
निजी भूमि 1452/3
0.02
निजी भूमि 1452/4
0.03
निजी भूमि 1454/2
0.40
निजी भूमि
0.40
1454/3
निजी भूमि
0.17
1467/2
निजी भूमि
0.17
1467/3
निजी भूमि
0.11
1467/4
निजी भूमि 1468/2
0.06
निजी भूमि 1500
016
निजी भूमि
0.25
1501
निजी भूमि
(2)
(1)
(3) 1502
0.08
निजी भूमि 1503
0.94
निजी भूमि 1504
0.21
निजी भूमि
0.28
1499
निजी भूमि 1506
0.01
निजी भूमि 1507
0.19
निजी भूमि 1508
0.04
निजी भूमि
0.06
1509
निजी भूमि 1510
0.01
निजी भूमि 1519
1.52
निजी भूमि
0.32
1416/2
निजी भूमि 1505
0.41
निजी भूमि 1511
0.20
निजी भूमि 1512
0.13
निजी भूमि
0.11
1513
निजी भूमि 1514
0.17
निजी भूमि
0.03
1516
निजी भूमि
0.82
1517
निजी भूमि 1520
0.08
निजी भूमि 1515
0.05
निजी भूमि 1472
0.21
निजी भूमि
0.02
1473
निजी भूमि 1474
0.14
निजी भूमि 1481
0.58
निजी भूमि 1479
0.48
निजी भूमि
0.07
1480
निजी भूमि 1482
0.08
निजी भूमि 1483
0.72
निजी भूमि
0.02
1478
निजी भूमि 1475
0.21
निजी भूमि
0.02
1484
निजी भूमि
0.10
1485
निजी भूमि 1489/2
0.05
निजी भूमि 1488
0.26
निजी भूमि 1489/1
0.89
निजी भूमि 1490
0.09
निजी भूमि
0.96
1491
निजी भूमि 1492
0.34
निजी भूमि
1.29
1493
निजी भूमि 1494
0.04
निजी भूमि
0.03
1495
निजी भूमि भाग 1 ]
2551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
1496
0.15
निजी भूमि
0.14
1497
निजी भूमि 1498
0.16
निजी भूमि
0.50
1263
निजी भूमि 749/1
0.36
निजी भूमि
0.36
749/2
निजी भूमि 1323/2
0.07
निजी भूमि
0.07
1323/3
निजी भूमि
0.07
1323/4
निजी भूमि
0.06
1318/2
निजी भूमि 743/2
0.12
निजी भूमि
0.02
748
निजी भूमि 1476
0.01
निजी भूमि
64.36
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 150- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम - कठवरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.89 हेक्टेयर.
खसरा
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
नम्बर
(3) (1)
(2)
3342
0.31
निजी भूमि 3343
0.01
निजी भूमि 3344
0.28
निजी भूमि 3345
0.60
निजी भूमि
0.04
3346
निजी भूमि 3347
0.04
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
3348
0.70
निजी भूमि 3349
0.05
निजी भूमि
1.06
3360
निजी भूमि 3361
0.10
निजी भूमि
0.24
3365
निजी भूमि 3363
0.98
निजी भूमि
0.13
3366
निजी भूमि 3367
0.58
निजी भूमि 3368
0.51
निजी भूमि 3371
0.24
निजी भूमि 3372
0.36
निजी भूमि 3373
0.50
निजी भूमि 3374
0.10
निजी भूमि 3375
0.12
निजी भूमि 3376
0.12
निजी भूमि 3377
0.26
निजी भूमि 3378
0.23
निजी भूमि
0.21
3379
निजी भूमि 3380
0.30
निजी भूमि 3458
0.24
निजी भूमि 3480/1
0.02
निजी भूमि 3481
0.17
निजी भूमि
0.27
3482
निजी भूमि 3483
0.03
निजी भूमि
0.24
3484/1
निजी भूमि 3485
0.39
निजी भूमि 3486
0.28
निजी भूमि
0.15
3487
निजी भूमि
0.24
3488
निजी भूमि 3489
0.13
निजी भूमि 3490
0.05
निजी भूमि
0.02
3491
निजी भूमि
0.21
3492
निजी भूमि
0.02
3493
निजी भूमि
0.08
3494
निजी भूमि
0.24
3495
निजी भूमि
0.15
3496
निजी भूमि
0.06
3497
निजी भूमि 3476
0.03
निजी भूमि
0.15
3499
निजी भूमि 3503
0.13
निजी भूमि 3505
0.13
निजी भूमि 2552
(3)
(2)
(1)
3506
0.04
निजी भूमि
0.10
3507
निजी भूमि 3508
0.29
निजी भूमि
0.10
3509
निजी भूमि
0.24
3510
निजी भूमि 3511
0.05
निजी भूमि
0.03
3512
निजी भूमि
0.03
3513
निजी भूमि
0.06
3514
निजी भूमि 3515
0.06
निजी भूमि 3516
0.40
निजी भूमि
0.23
3517
निजी भूमि
0.09
3518
निजी भूमि 3519
0.11
निजी भूमि 3520
0.10
निजी भूमि 3521
0.09
निजी भूमि 3522
0.33
निजी भूमि
0.23
3523
निजी भूमि
0.22
3524
निजी भूमि 3525
0.10
निजी भूमि
0.10
3478
निजी भूमि 3526
0.18
निजी भूमि
0.04
3527
निजी भूमि
0.20
3528
निजी भूमि 3468
0.11
निजी भूमि 3467
0.20
निजी भूमि
0.10
3459
निजी भूमि
0.02
3381
निजी भूमि 3382
0.27
निजी भूमि
0.02
3383
निजी भूमि
0.09
3384
निजी भूमि 3385
0.10
निजी भूमि
0.01
3436
निजी भूमि
0.04
3437
निजी भूमि
0.08
3438
निजी भूमि
0.19
3439
निजी भूमि
0.04
3440
निजी भूमि 3453
0.01
निजी भूमि
0.06
3460
निजी भूमि
0.10
3461
निजी भूमि 3462
0.02
निजी भूमि
0.06
3466/1
निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
0.05
3465
निजी भूमि 3455
0.02
निजी भूमि
0.02
3480/2
निजी भूमि
0.24
3484/2
निजी भूमि
0.06
3466/2
निजी भूमि
0.02
3457
निजी भूमि 3456
0.13
निजी भूमि
0.39
3479/1
निजी भूमि 3479/2
0.39
निजी भूमि 3477
0.02
निजी भूमि
0.07
3504
निजी भूमि
0.02
3500
निजी भूमि
0.02
3475
निजी भूमि
17.89
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 151 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- तुर्कीताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.42 हेक्टेयर.
भूमिका
प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1/1
0.35
निजी भूमि 1/2
0.20
निजी भूमि
0.12
4/2
निजी भूमि 5
0.02
निजी भूमि
0.03
6
निजी भूमि 7
0.35
निजी भूमि भाग 1 ]
2553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
8
0.03
निजी भूमि
0.04
9
निजी भूमि 10
0.45
निजी भूमि
0.03
11
निजी भूमि 12
0.66
निजी भूमि 13
0.06
निजी भूमि
0.03
14
निजी भूमि
0.07
15
निजी भूमि 16
0.02
निजी भूमि 18
0.95
निजी भूमि 22
0.80
निजी भूमि 24/1
1.00
निजी भूमि 25
0.07
निजी भूमि
0.13
26/1
निजी भूमि
0.15
26/2
निजी भूमि 27
0.09
निजी भूमि
0.12
28/1
निजी भूमि
0.22
28/2
निजी भूमि
4.77
29
निजी भूमि 30
0.12
निजी भूमि
0.03
31/1
निजी भूमि 31/2
0.55
निजी भूमि 32
0.19
निजी भूमि
0.06
33
निजी भूमि 34
0.18
निजी भूमि
0.07
35/1
निजी भूमि
0.20
35/2
निजी भूमि 36
0.05
निजी भूमि
0.25
37
निजी भूमि 38
0.22
निजी भूमि
1.62
39/1
निजी भूमि 39/2
0.44
निजी भूमि
0.08
40
निजी भूमि
0.08
41
निजी भूमि
0.21
42
निजी भूमि
0.07
43
निजी भूमि 44/1
0.12
निजी भूमि 44/2
0.12
निजी भूमि
0.04
45
निजी भूमि 46
0.29
निजी भूमि 47
0.12
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
48
0.09
निजी भूमि
0.10
49
निजी भूमि 50
0.18
निजी भूमि
0.07
51
निजी भूमि 52
0.15
निजी भूमि
0.07
53
निजी भूमि 54/1
0.28
निजी भूमि 54/2
0.28
निजी भूमि 56
0.07
निजी भूमि 57/1 क
0.84
निजी भूमि
0.30
57/1ख
निजी भूमि
1.19
57/2
निजी भूमि 58
0.13
निजी भूमि
0.07
59
निजी भूमि
0.05
60
निजी भूमि
0.04
61
निजी भूमि
0.03
62
निजी भूमि 64
0.13
निजी भूमि 65
0.13
निजी भूमि 66
0.36
निजी भूमि 67
0.32
निजी भूमि
0.02
68
निजी भूमि 69
0.15
निजी भूमि
0.05
70
निजी भूमि 71
0.90
निजी भूमि 72/1
0.12
निजी भूमि
0.12
72/2
निजी भूमि 74
1.27
निजी भूमि 76/1
0.05
निजी भूमि 76/2
0.05
निजी भूमि 76/3
0.05
निजी भूमि 77/1
0.76
निजी भूमि 77/2
0.78
निजी भूमि 77/3
0.77
निजी भूमि
0.05
79
निजी भूमि 110
0.02
निजी भूमि 111
0.30
निजी भूमि 112
0.02
निजी भूमि 114
0.41
निजी भूमि 115
0.03
निजी भूमि
0.10
116
निजी भूमि 2554
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
117
1.04
निजी भूमि 118
0.16
निजी भूमि 119
0.16
निजी भूमि 120
0.34
निजी भूमि
0.06
121
निजी भूमि 122
0.48
निजी भूमि 123
0.36
निजी भूमि 124
0.14
निजी भूमि
0.04
125/1
निजी भूमि
0.20
125/2
निजी भूमि
0.04
126
निजी भूमि 127
0.03
निजी भूमि
0.08
128
निजी भूमि 129
0.13
निजी भूमि 130
0.09
निजी भूमि
0.13
131
निजी भूमि 132/1
1.12
निजी भूमि
1.00
132/2
निजी भूमि
0.13
133
निजी भूमि
0.09
134
निजी भूमि
0.09
135
निजी भूमि
0.06
136
निजी भूमि
0.15
137
निजी भूमि
0.07
138
निजी भूमि 139
0.07
निजी भूमि
0.05
140
निजी भूमि
0.03
141
निजी भूमि
0.03
142
निजी भूमि
0.02
143
निजी भूमि 144
0.09
निजी भूमि 145
0.01
निजी भूमि 146
0.03
निजी भूमि
0.04
147
निजी भूमि 148
0.08
निजी भूमि 149
1.20
निजी भूमि 150
0.10
निजी भूमि
0.05
151
निजी भूमि
0.08
152
निजी भूमि 153
1.11
निजी भूमि
0.12
154
निजी भूमि 155
0.38
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.21
156
निजी भूमि
0.06
157
निजी भूमि 158
0.06
निजी भूमि
0.13
159
निजी भूमि 160
0.13
निजी भूमि 161
0.46
निजी भूमि 162
0.26
निजी भूमि
0.24
163
निजी भूमि 164/1
0.95
निजी भूमि
1.11
164/2
निजी भूमि 188
0.11
निजी भूमि
0.22
189/1
निजी भूमि
0.23
189/2
निजी भूमि 190/1
0.16
निजी भूमि
0.16
190/2
निजी भूमि
0.16
190/3
निजी भूमि
0.21
191
निजी भूमि 192
0.21
निजी भूमि
0.13
193
निजी भूमि 194
0.23
निजी भूमि 195
0.23
निजी भूमि 196
0.07
निजी भूमि 200
0.17
निजी भूमि
0.13
201
निजी भूमि 205
0.11
निजी भूमि
0.10
206
निजी भूमि
0.09
204
निजी भूमि
0.15
202
निजी भूमि
0.21
199
निजी भूमि
0.08
198
निजी भूमि 197
0.14
निजी भूमि
0.02
186
निजी भूमि 187
0.04
निजी भूमि
43.42
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 154-अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील - गुनौर
(ग) ग्राम- निवहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.040 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
भूमिका प्रकार (3)
0.200
259/1
निजी भूमि 260/1
0.120
निजी भूमि
0.080
258/3
निजी भूमि
0.500
258/6
निजी भूमि 259/6
0.440
निजी भूमि
0.170
259/8
निजी भूमि
0.400
259/2
निजी भूमि
0.450
259/3
निजी भूमि 258/4
0.530
निजी भूमि
1.090
260/2
निजी भूमि 258/1
0.330
निजी भूमि
0.540
258/2
निजी भूमि 255/1
0.450
निजी भूमि 255/2
0.450
निजी भूमि
0.450
255/3
निजी भूमि 255/4
0.450
निजी भूमि 255/5
0.080
निजी भूमि 258/5
0.540
निजी भूमि
0.640
258/7
निजी भूमि 258/8
0.440
निजी भूमि
0.710
259/7
निजी भूमि
0.200
193
निजी भूमि
0.260
194
निजी भूमि
0.430
259/4
निजी भूमि
0.450
259/5
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
260/3
0.640
निजी भूमि 260/4
2.000
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 13.040
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 156- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- धनोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.370 हेक्टेयर.
खसरा
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
1.500
632
निजी भूमि
2.060
655
निजी भूमि
1.450
656
निजी भूमि 633
0.330
निजी भूमि
1.500
654
निजी भूमि
0.080
634
निजी भूमि
0.100
653
निजी भूमि 657
0.500
निजी भूमि
0.110
764
निजी भूमि
0.100
765
निजी भूमि
2.350
793
निजी भूमि
1.200
631
निजी भूमि
0,050
795
निजी भूमि
0.400
658
निजी भूमि 2556
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
0.050
659
निजी भूमि 761
0.160
निजी भूमि
1.100
660
निजी भूमि
0.200
745
निजी भूमि 746
0.050
निजी भूमि 751/1
0.100
निजी भूमि 758/1
0.010
निजी भूमि
0.040
772/1
निजी भूमि 773/1
0.640
निजी भूमि
0.060
785/1
निजी भूमि 787/1
0.210
निजी भूमि
0.080
929/1
निजी भूमि 930/1
0.460
निजी भूमि
0.040
931/1
निजी भूमि 758/2
0.010
निजी भूमि
0.020
772/2
निजी भूमि
0.320
773/2
निजी भूमि
0.030
785/2
निजी भूमि
0.230
786/2
निजी भूमि
0.170
787/2
निजी भूमि
0.060
846
निजी भूमि 847/1
0.070
निजी भूमि
0.020
850/1
निजी भूमि
0.040
929/2
निजी भूमि 930/2
0.230
निजी भूमि
0.030
931/2
निजी भूमि
0.120
759
निजी भूमि 763
0.300
निजी भूमि 766
0.100
निजी भूमि
0.560
767/1
निजी भूमि
0.240
768
निजी भूमि
0.060
769
निजी भूमि
0.360
776
निजी भूमि 786/1
0.480
निजी भूमि
0.120
787/1 ख
निजी भूमि 777
0.500
निजी भूमि
0.150
779
निजी भूमि
0.840
760
निजी भूमि
0.220
762
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.650
767/2
निजी भूमि
0.490
770
निजी भूमि
0.100
771
निजी भूमि
0.360
774
निजी भूमि
0.390
775
निजी भूमि 778
0.330
निजी भूमि
0.260
780
निजी भूमि
0.180
782
निजी भूमि
0.210
783
निजी भूमि
0.220
784
निजी भूमि
0.080
792/1
निजी भूमि
0.800
788
निजी भूमि
0.270
789
निजी भूमि
0.360
791
निजी भूमि
0.410
792/2
निजी भूमि
0.800
842
निजी भूमि
1.070
843
निजी भूमि
1.180
844
निजी भूमि 851
0.080
निजी भूमि 852
0.030
निजी भूमि 927
0.150
निजी भूमि 928
0.130
निजी भूमि 933
0.540
निजी भूमि 636
0.070
निजी भूमि
0.700
635
निजी भूमि
0.450
912
निजी भूमि
0.150
865
निजी भूमि
0.500
913
निजी भूमि
0.150
915
निजी भूमि
0.230
926
निजी भूमि
0.100
932
निजी भूमि
0.420
797
निजी भूमि
0.150
803
निजी भूमि 804
0.150
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 32.370
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 159 -अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम - हथकुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-42.33 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.04
1094
निजी भूमि 1095
0.02
निजी भूमि
0.02
1095/2436
निजी भूमि 1097
0.03
निजी भूमि 2351/2
0.15
निजी भूमि 1998/1
0.03
निजी भूमि
0.15
1111
निजी भूमि 1112/2
0.85
निजी भूमि
0.90
1112/9
निजी भूमि
0.40
निजी भूमि 1112/10
0.40
निजी भूमि 1112/3
1.00
निजी भूमि 2230
0.15
निजी भूमि
0.40
2232
निजी भूमि 2233/2
0.26
निजी भूमि
0.60
2234
निजी भूमि
0.12
2292
निजी भूमि
0.81
2294
निजी भूमि 2302
0.62
निजी भूमि 2303
0.80
निजी भूमि
0.91
2312
निजी भूमि 2304/1
0.18
निजी भूमि 2306/1
0.02
निजी भूमि
0.18
2304/2
निजी भूमि 1306/2
0.02
निजी भूमि 2304/3
0.18
निजी भूमि
0.02
2306/3
निजी भूमि 2304/4
0.18
निजी भूमि
(2)
(1)
(3) 2306/4
0.02
निजी भूमि 2305/1
0.32
निजी भूमि
0.40
2305/2
निजी भूमि
0.09
2307
निजी भूमि
0.84
2314
निजी भूमि 2308
0.27
निजी भूमि 2309
0.09
निजी भूमि 2310
0.09
निजी भूमि 2311
0.27
निजी भूमि
0.35
2351/3
निजी भूमि 2315
1.01
निजी भूमि
0.65
2318
निजी भूमि
1.00
2321/2/2
निजी भूमि
1.50
2321/3
निजी भूमि
1.00
2321/4
निजी भूमि
1.00
2321/5
निजी भूमि
1.45
2324/1
निजी भूमि 2324/2
1.56
निजी भूमि
1.00
2324/3
निजी भूमि
1.00
2324/4
निजी भूमि
1.00
2324/5
निजी भूमि 2324/6
0.60
निजी भूमि
0.70
2331
निजी भूमि
1.20
2336/1
निजी भूमि 2336/2
0.80
निजी भूमि 2337/1
0.73
निजी भूमि 2337/2
0.74
निजी भूमि 2337/3
0.73
निजी भूमि 2339
0.64
निजी भूमि 2340
1.36
निजी भूमि 2345
1.10
निजी भूमि
0.67
2346
निजी भूमि 2347
0.57
निजी भूमि 2348
0.78
निजी भूमि
0.02
2349
निजी भूमि
0.05
2350
निजी भूमि 2351/1
0.51
निजी भूमि 2352
1.00
निजी भूमि 2353
1.20
निजी भूमि 2371/3
0.31
निजी भूमि
1.00
2373
निजी भूमि 2372/2
0.57
निजी भूमि 2374/1
0.33
निजी भूमि
0.32
2374/2
निजी भूमि 2558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
2375
0.08
निजी भूमि
0.10
2372/1
निजी भूमि 2341
1.87
निजी भूमि
42.33
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हथकुरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 161 - अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- बीजाखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.03 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
भूमि का प्रकार (3)
0.08
1907
निजी भूमि 1909
0.11
निजी भूमि 2218
0.66
निजी भूमि 2233
1.09
निजी भूमि
1.00
2235
निजी भूमि 2160
0.19
निजी भूमि 2181
0.04
निजी भूमि 2186
0.10
निजी भूमि 2188
0.39
निजी भूमि 2189
0.02
निजी भूमि 2190
0.03
निजी भूमि 2215
0.03
निजी भूमि 2237
0.85
निजी भूमि 2238/1
0.70
निजी भूमि 2239
2.89
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 2240
1.15
निजी भूमि 2238/2
0.70
निजी भूमि
10.03
कुल रकबा निजी भूमि
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 163- अ- 82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- हरबंशपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.85 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
329
0.35
निजी भूमि 331
0.40
निजी भूमि
0.72
337
निजी भूमि 346
0.39
निजी भूमि
0.12
373
निजी भूमि
0.07
376
निजी भूमि 508
0.09
निजी भूमि 350
0.09
निजी भूमि 353
0.20
निजी भूमि 355
0.16
निजी भूमि 356
0.28
निजी भूमि 386
0.21
निजी भूमि
0.33
435
निजी भूमि 440
0.14
निजी भूमि 351
0.58
निजी भूमि 352
0.14
निजी भूमि 354
0.15
निजी भूमि भाग 1 ]
2559
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.30
357
निजी भूमि
0.08
401
निजी भूमि 441
0.03
निजी भूमि
0.31
448
निजी भूमि
0.04
465
निजी भूमि
0.11
526
निजी भूमि
0.27
358
निजी भूमि
0.08
452
निजी भूमि 464
0.05
निजी भूमि
0.04
509
निजी भूमि
0.22
528
निजी भूमि
0.10
533
निजी भूमि 537
0.09
निजी भूमि
0.20
549
निजी भूमि
0.68
359
निजी भूमि 398
0.12
निजी भूमि
0.35
413
निजी भूमि 415
0.47
निजी भूमि
0.37
418
निजी भूमि
0.78
419
निजी भूमि
0.16
521
निजी भूमि 525
0.13
निजी भूमि
0.22
531
निजी भूमि
0.13
532
निजी भूमि
0.49
545
निजी भूमि 547
0.25
निजी भूमि
0.06
361
निजी भूमि
0.10
375
निजी भूमि
0.03
463
निजी भूमि
0.37
470
निजी भूमि
0.10
481
निजी भूमि
0.21
527
निजी भूमि 539
0.08
निजी भूमि 541
0.65
निजी भूमि 362
0.06
निजी भूमि 374
0.02
निजी भूमि
0.05
377
निजी भूमि 380
0.08
निजी भूमि 416
0.14
निजी भूमि
0.02
417
निजी भूमि
0.13
469
निजी भूमि
0.03
471
निजी भूमि 473
0.28
निजी भूमि 475
0.07
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.21
477
निजी भूमि 484
0.17
निजी भूमि
0.55
364
निजी भूमि 396
0.27
निजी भूमि
0.33
519
निजी भूमि
1.12
365
निजी भूमि
0.10
368
निजी भूमि 369
0.35
निजी भूमि
0.46
443
निजी भूमि 370
0.67
निजी भूमि
0.10
371
निजी भूमि
0.16
372
निजी भूमि 379
0.02
निजी भूमि 382
0.04
निजी भूमि 523
0.09
निजी भूमि
0.16
381
निजी भूमि
0.10
524
निजी भूमि
0.25
383
निजी भूमि
0.14
385
निजी भूमि
1.28
412
निजी भूमि
0.19
518
निजी भूमि
0.15
551
निजी भूमि
0.12
384
निजी भूमि 433
0.02
निजी भूमि
0.21
458
निजी भूमि
0.38
550
निजी भूमि
0.17
388
निजी भूमि
0.15
389
निजी भूमि
0.17
390
निजी भूमि 400
0.08
निजी भूमि 402
0.11
निजी भूमि
0.60
409
निजी भूमि
0.72
410
निजी भूमि 516
0.12
निजी भूमि 391
0.08
निजी भूमि 395
0.18
निजी भूमि
0.12
392
निजी भूमि
0.12
394
निजी भूमि
0.13
393
निजी भूमि
0.09
404
निजी भूमि 406
0.03
निजी भूमि 407
0.20
निजी भूमि
0.24
397
निजी भूमि
0.23
399
निजी भूमि 2560
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.50
414
निजी भूमि
0.17
451
निजी भूमि 462
0.09
निजी भूमि
0.15
517
निजी भूमि 405
0.23
निजी भूमि 445
0.92
निजी भूमि 456
0.10
निजी भूमि
0.10
457
निजी भूमि 472
0.68
निजी भूमि
0.10
479
निजी भूमि
0.10
490
निजी भूमि 436
0.22
निजी भूमि
0.04
438
निजी भूमि
0.30
439
निजी भूमि 442
0.21
निजी भूमि 447
0.42
निजी भूमि 450
0.27
निजी भूमि 454
0.30
निजी भूमि
0.21
455
निजी भूमि
0.07
460
निजी भूमि 467
0.45
निजी भूमि 482/2
0.09
निजी भूमि
0.06
461
निजी भूमि 466
0.28
निजी भूमि 468
0.29
निजी भूमि
0.02
485
निजी भूमि
0.07
535
निजी भूमि 482/1
0.09
निजी भूमि
0.02
510
निजी भूमि
0.09
513
निजी भूमि 515
0.09
निजी भूमि 520
0.21
निजी भूमि 522
0.22
निजी भूमि
0.42
421
निजी भूमि 427
निजी भूमि
0.12 31.85
कुल रकबा निजी भूमि ...
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
[भाग 1 प्र. क्र. 168- अ-82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- इमलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 27.62 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
0.08
2013
निजी भूमि
0.15
2218
निजी भूमि 2014
0.23
निजी भूमि
0.58
2015
निजी भूमि 2183/2
0.43
निजी भूमि 2016
0.68
निजी भूमि
0.25
2018
निजी भूमि
0.18
2019
निजी भूमि 2024
0.10
निजी भूमि
0.70
2017/1
निजी भूमि
0.60
2017/2
निजी भूमि 2017/3
1.00
निजी भूमि
0.90
2017/4
निजी भूमि 2017/13
0.40
निजी भूमि 2017/6
0.80
निजी भूमि
0.81
2017/7
निजी भूमि
0.80
2017/8
निजी भूमि 2017/9
0.46
निजी भूमि 2017/10
1.00
निजी भूमि
1.00
2017/11
निजी भूमि
1.00
2017/12
निजी भूमि
1.00
2017/14
निजी भूमि 2023
0.12
निजी भूमि
0.02
2053
निजी भूमि 2087
0.28
निजी भूमि
0.10
2025
निजी भूमि
0.03
2029
निजी भूमि 2042
0.07
निजी भूमि 2043
0.05
निजी भूमि भाग 1 ]
2561
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.75
2044
निजी भूमि
0.06
2046
निजी भूमि
0.07
2047
निजी भूमि
0.07
2048
निजी भूमि
0.32
2049
निजी भूमि
0.64
2045
निजी भूमि 2089
1.92
निजी भूमि 2090
0.17
निजी भूमि
0.13
2091
निजी भूमि 2092
0.23
निजी भूमि 2093
0.07
निजी भूमि
0.73
2094
निजी भूमि
0.26
2095
निजी भूमि
0.10
2052
निजी भूमि
0.32
2088
निजी भूमि 2096/2
0.60
निजी भूमि
0.04
2099
निजी भूमि
0.08
2100
निजी भूमि
0.06
2101
निजी भूमि
0.02
2102
निजी भूमि
0.03
2105
निजी भूमि 2106
0.11
निजी भूमि 2107
0.10
निजी भूमि 2108
0.03
निजी भूमि
0.07
2109
निजी भूमि
0.07
2110
निजी भूमि 2111
0.02
निजी भूमि
0.04
2112
निजी भूमि
0.13
2119
निजी भूमि 2123
0.04
निजी भूमि 2103/1
0.30
निजी भूमि
0.05
2104
निजी भूमि
0.02
2121
निजी भूमि 2103/2
0.20
निजी भूमि 2122
0.06
निजी भूमि
0.05
2131
निजी भूमि
0.30
2103/3
निजी भूमि 2124
0.38
निजी भूमि
0.21
2125
निजी भूमि 2126
0.21
निजी भूमि 2127
0.90
निजी भूमि
0.40
2183/1
निजी भूमि
0.05
2223
निजी भूमि 2229
0.05
निजी भूमि
0.07
2230
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
2176
0.04
निजी भूमि
0.05
2177
निजी भूमि
0.06
2178
निजी भूमि
0.06
2179
निजी भूमि 2180
0.04
निजी भूमि 2184
0.04
निजी भूमि
0.25
2185
निजी भूमि 2222
0.05
निजी भूमि 2224
0.02
निजी भूमि 2225
0.08
निजी भूमि
0.03
2226
निजी भूमि
0.15
2182
निजी भूमि
0.02
2186
निजी भूमि
0.50
2187
निजी भूमि 2219
0.04
निजी भूमि
0.07
2220
निजी भूमि
0.32
2188/2
निजी भूमि
0.36
2189
निजी भूमि 2211
0.24
निजी भूमि
0.04
2221
निजी भूमि
0.04
2231
निजी भूमि 2232
0.05
निजी भूमि 2618
0.14
निजी भूमि
0.07
2619
निजी भूमि
0.26
2620
निजी भूमि 2622
0.23
निजी भूमि
0.02
1339
निजी भूमि
27.62
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इमलिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 206 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना 2562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(ग) ग्राम- जनकपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.700 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.350
348/1 झ
(3) निजी भूमि 348/12
0.280
निजी भूमि
0.070
1/1 ग/मिन 1
कुल रकबा निजी भूमि 0.700
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 207- अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम- रमखिरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
भूमिका प्रकार (3)
0.11
94
निजी भूमि 260
0.11
निजी भूमि 286
0.01
निजी भूमि
0.23
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रमखिरिया योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 208 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम-कोठीटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(3) 117
0.28
निजी भूमि 316
0.10
निजी भूमि 317
0.16
निजी भूमि 399/1
निजी भूमि
0.39 0.93
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 223 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- बलगहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हे. में)
(1)
(2)
(3) 690/1
0.110
निजी भूमि
. 0.110
कुल रकबा निजी भूमि भाग 1 ]
2563
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 229 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील - देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- भिलसांय
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.190 हेक्टर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
भूमिका प्रकार (3)
0.320
995/1
निजी भूमि
0.320
996/1
निजी भूमि
0.150
995/2
निजी भूमि
0.170
996/2
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि 2498/3 जुज
1.000
निजी भूमि 997 जुज
0.020
1010
निजी भूमि
0.020
1017
निजी भूमि
0.010
1018
निजी भूमि
0.015
911
निजी भूमि
0.010
921
निजी भूमि 920
0.030
निजी भूमि 909
0.010
निजी भूमि
0.020
919
निजी भूमि 839
0.010
निजी भूमि
0.020
838
निजी भूमि
0.050
778/2 क
निजी भूमि 341/1
निजी भूमि 341/2
0.100
निजी भूमि 341/3
निजी भूमि 342
0.010
निजी भूमि 343
0.010
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 265
0.010
निजी भूमि
0.010
269
निजी भूमि
0.080
270
निजी भूमि 47
0.060
निजी भूमि
0.010
49
निजी भूमि 50
0.010
निजी भूमि
0.010
53
निजी भूमि 54
0.010
निजी भूमि 184
0.070
निजी भूमि 187
0.070
निजी भूमि
0.300
188
निजी भूमि
0.060
177
निजी भूमि
0.035
निजी भूमि 170 कुल रकबा निजी भूमि 3.190
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 230- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला - पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम-रैगढ़
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हे. में)
(2)
(3) (1)
1127/1
0.090
निजी भूमि
0.020
1110
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.110 2564
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 231 - अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम- जमुनहाई कलां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
245/1
निजी भूमि
0.275 0.275
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सकरिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 233 - अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम-सनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.261 हेक्टर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा भूमि का
प्रकार
(हे. में)
(2)
(3) (1)
74
0.007
निजी भूमि 75
0.080
निजी भूमि 77
0.003
निजी भूमि 78/1
निजी भूमि 78/2
0.074
निजी भूमि 78/3
निजी भूमि
0.023
86
निजी भूमि
0.068
89
निजी भूमि 90
0.078
निजी भूमि
0.128
91/1
निजी भूमि 91/2
निजी भूमि
0.001
92/1
निजी भूमि 92/2
निजी भूमि 94
0.001
निजी भूमि 109
0.100
निजी भूमि 110
0.100
निजी भूमि 122
0.063
निजी भूमि
0.001
123
निजी भूमि
0.080
124
निजी भूमि
0.003
282
निजी भूमि 284
0.105
निजी भूमि 286
0.070
निजी भूमि
0.005
287
निजी भूमि
0.121
288/11
निजी भूमि 288/2
निजी भूमि 305
0.028
निजी भूमि 306
0.013
निजी भूमि
0.005
308
निजी भूमि
0.090
309/1
निजी भूमि 309/2
निजी भूमि 125
0.014
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.261
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2565
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 234- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- अमानगंज पतारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.411 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
0.005
197
निजी भूमि
0.010
198
निजी भूमि
0.325
199
निजी भूमि 203
0.175
निजी भूमि 207/2
0.190
निजी भूमि
0.160
208
निजी भूमि
0.160
209
निजी भूमि 211
0.210
निजी भूमि
0.005
217
निजी भूमि 218
0.080
निजी भूमि
0.056
219
निजी भूमि 221
0.050
निजी भूमि
0.180
224
निजी भूमि
0.025
229/1
निजी भूमि 308
0.295
निजी भूमि
0.005
312
निजी भूमि
0.140
313/1
निजी भूमि 313/2
0.160
निजी भूमि
निजी भूमि 313/3 0.180 कुल रकबा निजी भूमि 2.411
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 235- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- ककरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.848 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
भूमि का प्रकार (3) 371
0.108
निजी भूमि
0.240
370
निजी भूमि 356
0.170
निजी भूमि 357
0.080
निजी भूमि
0.150
359/1
निजी भूमि 24
0.100
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.848
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 236- अ- 82 - वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना (ख) तहसील- अमानगंज 2566
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(ग) ग्राम- पिपरवाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.060 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमिका
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
1.115
533
निजी भूमि
0.070
631
निजी भूमि
0.230
641
निजी भूमि
0.130
642
निजी भूमि 643
0.230
निजी भूमि 710
0.500
निजी भूमि 721
0.160
निजी भूमि
0.130
746
निजी भूमि 762
0.170
निजी भूमि 763
0.200
निजी भूमि
0.210
768/1633
निजी भूमि 779
0.477
निजी भूमि
0.100
839
निजी भूमि
0.008
841
निजी भूमि 840
0.005
निजी भूमि
0.204
837
निजी भूमि
0.162
836
निजी भूमि
0.240
864
निजी भूमि
0.005
868
निजी भूमि
0.156
869
निजी भूमि
0.010
835
निजी भूमि
0.096
870
निजी भूमि
0.086
903/1 , 903/2
निजी भूमि
0.195
902/1
निजी भूमि
0.018
891
निजी भूमि
0.206
892/3
निजी भूमि 901
0.057
निजी भूमि
निजी भूमि
0.306
निजी भूमि 887/1 , 887/2, 887/3 , 887/4 ,
888
0.093
889
निजी भूमि 890
निजी भूमि
0.141
886/1 , 886/2
निजी भूमि
0.180
885
निजी भूमि 892/2 क
निजी भूमि
0.210
892/2 ख
निजी भूमि 892/2 ग
1481/2
0.100
निजी भूमि 1479
निजी भूमि
0.190
1478
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.200
1391
निजी भूमि
0.010
1392
निजी भूमि 1386
0.310
निजी भूमि 1385
0.160
निजी भूमि 1384
0.115
निजी भूमि 1383
0.014
निजी भूमि
0.056
1382
निजी भूमि 1394
0.010
निजी भूमि
0.160
1377
निजी भूमि 1373
0.014
निजी भूमि
0.135
1370/1 क
निजी भूमि
0.014
1372/1
निजी भूमि
0.120
838
निजी भूमि
0.270
1359
निजी भूमि 1360
0.016
निजी भूमि
3.200
844
निजी भूमि
0.150
1361
निजी भूमि
0.020
1344
निजी भूमि
0.160
1343
निजी भूमि 1342
0.014
निजी भूमि
0.220
1328
निजी भूमि 1330
0.013
निजी भूमि 1327/1
0.013
निजी भूमि
0.220
1326/1
निजी भूमि 1329
0.006
निजी भूमि
0.050
1331
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 12.060
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 27 जून 2013
प्र. क्र. 078 - अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर भाग 1 ]
2567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(ग) ग्राम-कंधेली
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.72 हेक्टर.
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हे. में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.05
323
निजी भूमि 324
0.12
निजी भूमि
0.15
326
निजी भूमि
0.10
327
निजी भूमि
0.50
328
निजी भूमि
0.50
329
निजी भूमि 330
0.27
निजी भूमि
0.09
331
निजी भूमि 332
0.16
निजी भूमि
0.03
334
निजी भूमि 336/2
0.40
निजी भूमि
0.21
344
निजी भूमि 450
0.06
निजी भूमि
0.08
452
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.72
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 126 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- नयागांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.610 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
भूमि का प्रकार (3) 21
0.020
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.030
24
निजी भूमि 25
0.100
निजी भूमि 22
0.100
निजी भूमि 27
0.150
निजी भूमि
0.050
26
निजी भूमि 28
0.130
निजी भूमि
0.010
29
निजी भूमि 35
0.100
निजी भूमि 30
0.040
निजी भूमि
0.300
31
निजी भूमि 9
0.070
निजी भूमि
0.100
8
निजी भूमि
0.030
63/1
निजी भूमि
0.010
85
निजी भूमि
0.080
86
निजी भूमि
0.080
87
निजी भूमि 89
0.100
निजी भूमि 88
0.010
निजी भूमि
0.030
110
निजी भूमि 107
0.050
निजी भूमि
0.120
109
निजी भूमि
0.050
108
निजी भूमि
0.080
105
निजी भूमि
0.020
235
निजी भूमि 106
0.070
निजी भूमि
0.090
255
निजी भूमि
0.110
256
निजी भूमि
0.020
257
निजी भूमि 258
0.010
निजी भूमि
0.030
315
निजी भूमि 460
0.010
निजी भूमि
0.090
461
निजी भूमि 316
0.120
निजी भूमि 561
0.010
निजी भूमि
0.060
560/1
निजी भूमि 559
0.040
निजी भूमि
0.050
553
निजी भूमि 552
0.110
निजी भूमि 562
0.020
निजी भूमि 550
0.100
निजी भूमि
0.060
804/1
निजी भूमि 805/1
0.100
निजी भूमि 805/2
0.100
निजी भूमि 806
0.020
निजी भूमि 2568
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
0.060
807
निजी भूमि 808
0.060
निजी भूमि
0.060
809
निजी भूमि
0.050
793
निजी भूमि
0.010
253
निजी भूमि
0.010
254
निजी भूमि 236
0.180
निजी भूमि
0.100
885
निजी भूमि
3.610
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 219 - अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- भितरी मुटमुरू
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.48 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
301/3
0.25
निजी भूमि
0.05
596
निजी भूमि
0.03
599/1
निजी भूमि 435
0.49
निजी भूमि
0.07
457/2
निजी भूमि
0.10
464
निजी भूमि 467
0.31
निजी भूमि
0.55
477/3
निजी भूमि
0.30
480/2
निजी भूमि 481/2
0.10
निजी भूमि 481/3
0.58
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.20
484
निजी भूमि
0.85
823
निजी भूमि 536/2
0.52
निजी भूमि 581/2
0.10
निजी भूमि
0.30
614
निजी भूमि 542
0.02
निजी भूमि 543
0.18
निजी भूमि
0.12
582
निजी भूमि 852/1
0.60
निजी भूमि 301/2
0.03
निजी भूमि 301/4
0.05
निजी भूमि
0.02
401
निजी भूमि 380
0.75
381
0.55
375
0.15
0.21
394
कुल रकबा निजी भूमि 7.48
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 20 जून 2013
प्र. क्र. 14- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा भाग 1 ]
2569
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2013
(ग) ग्राम- भियाखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.552 हेक्टर .
सर्वे
क्र.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
13/9
0.094
0.074
13/15
0.110
13/2
13/3
0.084
13/14
0.100
0.090
13/11
0.552
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना अन्तर्गत पीपलखेडा नहर की लघु नहर क्र. आर. एम. 2 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 25 जून 2013
प्र. क्र. 64-382-2012-13- क्र. 1370- भू- अर्जन-नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- अंजड
(ग) ग्राम- भमोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.246 हेक्टर.
खसरा क्र.
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में )
(2)
(1)
29/5 पैकि
0.024
0.623
39 पैकि
0.130
42/1. 43/2 पैकि
4/1 पैकि
0.154
44पैकि
0.150
159/6 पैकि
0.085
162/4/2 पैकि
0.081
162/4/3 पैकि
0.162
0.210
163/1 पैकि
163/2 पैकि
0.308
166/2 पैकि
0.097
0.065
166/3 पैकि
167/1 पैकि
0.069
0.202
167/2 पैकि
167/3 पैकि
0.267
0.227
167/4 पैकि
167/5 पैकि
0.117
167/6 पैकि
0.275
कुल योग 3.246
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की भमोरी माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर, कार्यालय , बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2570
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर , दिनांक 4 जुलाई 2013
क्र. B - 206- दो- 3-1-36- भाग- पांच. श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ , इन्दौर की पदोन्नति बजट अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 12000-375- 16500/- ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600-39100+ ग्रेड पे रु. 7600 ) अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, इन्दौर की स्थापना पर की जाती है एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना से बजट अधिकारी का पद तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर की स्थापना पर स्थानान्तरित किया जाता है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 27 जून 2013
क्र. D- 2573- दो - 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 30 मई से 4 जून 2013 तक, छः दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4978- दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 से 17 जून 2013 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4980-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 29 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 4983-दो- 2-44-2012 .- श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 7 से 13 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के . श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
क्र. C-4985-दो- 2-42-2009.- श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
( 1 ) दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक, छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 19 से 26 मई 2013 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) दिनांक 31 मई 2013 से 2 जून 2013 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 से 7 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8,9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शिप्रा शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 4987- दो - 2-30-2012 .- श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 17 से 19 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी . एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाताहै.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
क्र. C- 4989- दो-2-20-2013 .- श्री जे. पी. राव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी . राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे . पी. राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4991-दो- 2-19- ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 29 जून 2013
क्र. D- 2643-दो-2-30-2012 .- श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 20 से 22 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2572
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . एस. कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2645- दो- 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 23 से 29 मई 2013 तक, सात दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2647-दो-2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 मई से 1 जून 2013 तक, छः दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2649- दो -3-14-2005.- श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 27 से 31 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 से 14 जून 2013 तक चौदह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
अवकाश से लौटने पर श्री जे . पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2651- दो -2-21-2013.- श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 17 से 29 जून 2013 दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 जून 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश पण्डया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 5054-दो-3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 12 से 14 जून 2013 तक, तीन दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
2573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
क्र. C - 5056-दो- 2-20-2011 .- श्री ए. के. चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 15 से 24 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. चतुर्वेदी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 26 जून 2013
क्र. 751 -गोपनीय- 2013- IV- 12-40-2005 (Pt.II ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ दो में दर्शित निम्नतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्तम्भ तीन में दर्शित दिनांक से , मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) ( यथा संशोधित ) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं ( वेतन , पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) ( यथा संशोधित ) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 ) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- II ) ए. सी. जे . एम. सी.जे.एम. प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [ Senior CivilJudge ( Grade II ) ACJM /CJM I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्रदान करता है :-
सारणी
क्र. अधिकारी का
नाम
वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- II ) ए.सी.जे.एम/सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [ Senior Civil Judge (Grade II ) ACJM / CJM I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/ - प्रदान किये जाने का दिनांक
(3)
(1) (2)
24-3-2013 1 श्री अजय कुमार टेलर
18-5-2011 2 श्रीमती माधुरी राज लालजी
(1)
(2)
(3)
12-5-2011 3 श्री राजेन्द्र कुमार बाथम
17-3-2013 4 श्री कृष्ण दास महार
24-3-2013 5 श्री धनराज दुबेला
25-3-2013 6 श्री संजीव कुमार गुप्ता
7
24-3-2013 श्री अरविंद कुमार गोयल
29-3-2013 8 श्रीमती प्रिया शर्मा
24-3-2013 9 श्री दीपक कुमार पाण्डे
10 श्री पंकज सिंह महेश्वरी
24-3-2013
24-3-2013 11 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव
24-3-2013 12 कुमारी शालिनी शर्मा
16-6-2013 13 कुमारी मंजूलता चतुर्वेदी
14 श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) 16-6-2013
16-6-2013 15 श्री समीर कुलश्रेष्ठ
16 श्रीमती वर्षा शर्मा
16-6-2013
16-6-2013 17 श्री अशोक गुप्ता
18 श्री अजय कांत पाण्डे
16-6-2013
16-6-2013 19 श्री रामजी गुप्ता
16-6-2013 20 श्री गालिब रसूल
21 श्री गंगाचरण शर्मा
16-6-2013
16-6-2013 22 श्री आलोक कुमार सक्सेना
16-6-2013 23 श्री मसूद अहमद खान 2574
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
24
16-6-2013 श्री राकेश कुमार जैन
16-6-2013 25 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास
16-6-2013 कुमारी सरिता बाधवानी
26
16-6-2013 27 श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि.2 )
16-6-2013 28 श्री गंगाचरण दुबे
16-6-2013 29 कुमार सुमन श्रीवास्तव
30 श्री विकास चंद्र मिश्र
16-6-2013
16-6-2013 31 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव
32 श्री जयशंकर श्रीवास्तव
16-6-2013 33
16-6-2013 श्री मसूद अरशद खान
16-6-2013 34 श्री बलराम यादव
35
16-6-2013 श्री शिव बालक साहू
16-5-2013 36 श्री मुकेश कुमार दांगी
16-6-2013 37 श्री सुधीर कुमार
38
16-6-2013 श्री राजीव के. पाल
16-6-2013 39 श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन
40 श्री देवीलाल सोनिया
16-6-2013
16-6-2013 41 श्री विक्रम सिंह बुले
16-6-2013 42 श्री जयदीप सिंह
16-6-2013 43 श्री अखिलेश कुमार धाकड़
44
16-6-2013 श्री राजकुमार वर्मा
(1)
(2)
(3)
45
16-6-2013 श्री अनिल कुमार छापरिया
46
16-6-2013 श्री राजेश कुमार रावतकर
16-6-2013 47 श्री मनोज कुमार लढ़िया
48
16-6-2013 श्री मुकेश कुमार बाथम
49
16-6-2013 श्री जवाहर सिंह मरकाम
16-6-2013 .
50 श्री अंतर सिंह अलावा
16-6-2013 51 श्री अशोक कुमार सोंधिया
16-6-2013 52 श्री भूभास्कर यादव
16-6-2013 53 श्री अरबिंद कुमार ( जैन )
54
16-6-2013 श्री अरुण प्रताप सिंह
16-6-2013 55 श्री मुन्ना लाल राठौर
56
16-6-2013 श्री सैफी दाउदी
57 श्रीमती शशि सिंह
16-6-2013 58
16-6-2013 श्री तजिन्दर सिंह अजमानी
संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- II ) ए.सी.जे.एम. सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी ग्रेड [ Senior Civil Judge (Grade II ) ACJM/CJM I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनके वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग में सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से उन्हें वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए.सी.पी ग्रेड [ Senior Civil Judge (Grade II ) I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 43690- 1080-49090-1230-56470/- प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
भाग 1 ]
2575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
जबलपुर, दिनांक 29 जून 2013
क्र. 763- गोपनीय- 2013-दो-3-48-2013 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , सुश्री रिजवाना कौसर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अनूपपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर ( प्रशिक्षु जज ) का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती रिजवाना कौसर " पति " श्री हिदायत उल्ला खान " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
क्र. 765 -गोपनीय- 2013 - दो - 3-47-2013.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्रीमती संगीता भारती , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , मंदसौर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती संगीता भारती राठौर " पति " श्री अरुण कुमार राठौर " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2013
क्र. 782 -गोपनीय- 2013- दो-3-250-57-( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. - 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब- ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 21 जून 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
क्र. नाम
न्यायालय का नाम प्रशिक्षण हेतु
पदस्थापना जिसके अतिरिक्त
का स्थान न्यायाधीश नियुक्त
एवं पदस्थ
(3)
(4)
(1) (2)
पन्ना
1 श्री रवि नायक
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , पन्ना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्तन्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
(1) ( 2)
(3)
(4)
उज्जैन
2 श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैनकेन्यायालय के नवम्अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
3 श्रीमती पूनम डामेचा
बड़वानी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बड़वानी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
4 श्री सचिन कुमार जाधव
धार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, धारके न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज).
जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2013
क्र. 788 - गोपनीय- 2013-दो - 3-1-2013 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
(1)
(2)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) 1 श्रीमती बबीता होरा शर्मा,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मनासा, जिला नीमच.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2, मनासा, जिला नीमच की हैसियत से श्री आरिफ खान के स्थान पर.
2 श्री आरिफ खान ,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,
वर्ग -2 , मनासा, जिला नीमच.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , मनासा, जिला नीमच की हैसियत से श्रीमती बबीता होरा शर्मा के स्थान पर.
क्र . 790 - गोपनीय 2013- दो-2-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
(1)
(2)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) 1 श्री हरीश कुमार कौशिक, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर.
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4 , विद्युत् अधिनियम , 2003 ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2013
(1)
(3) (2)
2 श्री कीर्ति कुमार वर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , विद्युत् अधिनियम, 2003 भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3 श्री गोविन्द सिंह काकोड़िया, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9 , विद्युत् अधिनियम, 2003 जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर दिनांक 29 जून 2012
क्र. D - 2653- दो - 2-32-2011.- श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड आई.एल.आर. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 22 जून 20113 तक, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड आई.एल.आर. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड आई.एल.आर. ) के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , व्ही बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013
क्र. बी- 168- तीन-6-4-81- भाग- सात.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश,
[ भाग 1 जबलपुर, एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1227 - तीन- 6-4-81 - भाग-6, दिनांक 16 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-
अनुसूची
क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(1) (2)
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4)
विशेष न्यायालय, शिवपुरी.
राजस्व, जिला शिवपुरी.
1. श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी .
No. B - 168 - III - 6-4-81 - Pt- VII . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) , the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1227 - III- 6-4-81 - Pt - VI , dated 16th March 2012, namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification , in Serial No. (1), for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
Area for
S. Name & Designation
No. of the Presiding which the
Officer appointed appointment made in
in the Special
Court
Special Court
Name of the Special Court established by the State Government (2)
(4) (1)
(3)
1. Shri Akhilesh Chandra Revenue ,
District
Shivpuri .
Special Court Shivpuri .
Shukla , IIIrd ASJ , Shivpuri .
बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डी.ई. )