Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 26 July 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
30
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-07-26.30.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013- श्रावण 4 , शक 1935

विषय - सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. एफ 1 ( ए) 60-2012 - ब-2- दो- संशोधन. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून , 2013 द्वारा श्री दीपक वर्मा, भा. पु. से. , ( 2004 ) पुलिस अधीक्षक , हरदा को अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं सपरिवार श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एवं वैष्णव देवी की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है.

2. उक्त आदेश की कंडिका 2 में त्रुटिवश अंकित श्री अनुराग , भा. पु. से. के स्थान पर श्री दीपक वर्मा, भा. पु. से . एवं 17 दिवस के स्थान पर 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होना पढ़ा जाए.

2577

भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. एफ 1 ( ए) 398-88- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जून , 2013 द्वारा डॉ. विजय कुमार, भा. पु. से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 24 से 29 जून, 2013 तक, कुल छह दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 23 एवं 30 जून, 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

2. डॉ. विजय कुमार, भा. पु. से. द्वारा 27, 28 एवं 29 जून, 2013 का उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.

3. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून, 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .

2578

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. 5510 - इक्कीस- अ ( स्था ) .- राज्य शासन, कु. क्षमा तिवारी , प्रारूपकार- सह - अवर सचिव को मुख्य प्रारूपकार- सह - उपसचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में मुख्य प्रारूपकार- सह- उपसचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड- पे रु. 7600/- में दिनांक 1 जुलाई , 2013 से पदोन्नत करता है .

क्र. 5511 - इक्कीस अ( स्था ) - राज्य शासन, श्रीमती रजनी पंचौली, स्टाफ ऑफिसर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव स्टेनो संवर्ग के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड - पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदस्थापना करता है.

क्र. 5512- इक्कीस अ ( स्था ) .- राज्य शासन , श्री सी. एल. मुकाती ( अ.जा. ) , सांख्यिकी अधिकारी को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड - पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई , 2013 से पदोन्नत करता है.

क्र. 5513-इक्कीस अ( स्था) - राज्य शासन, श्री आर. पी. गुप्ता, सहायक संचालक अनुवाद को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव अनुवाद के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड - पे रु. 6600/ - में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है .

क्र. 5514- इक्कीस- अ ( स्था ) .- राज्य शासन , श्री अनिल कुमार शर्मा, निजी सचिव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में स्टाफ ऑफिसर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड- पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है .

शर्त.- कु. क्षमा तिवारी और श्री आर. पी . गुप्ता को जब भी भारत सरकार विधि मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा संचालित विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण आयोजित हो तब वे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा पदोन्नति आदेश निरस्त कर मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.

" प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है "

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2009 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री ओमपाल सिंह आत्मज श्री धर्मवीर सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अम्बाह , जिला मुरैना का त्यागपत्र दिनांक 29 जुलाई, 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

फा. क्र . 3 ( ए) 1-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ए) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है: -

1. श्री सुधीर सिंह चौहान , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बैढ़न, जिला सिंगरौली.

2. श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा.

3. सुश्री नीता गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , देवास .

4. श्री संजय कुमार पाण्डे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल.

5. श्री महेश कुमार सैनी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , इन्दौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

2579 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. एफ 11-14-2012 - तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-01-2013 - तीस , दिनांक 24 जनवरी , 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में किया गया था.

2. आयुक्त, पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है . आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .

3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक , पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

क्षेत्रफल

धार्मिक स्थल

स्वामित्व जिला तहसील

राज्य

स्मारक का नाम

पूजा के अधीन है अथवा नहीं.

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.

(6)

(7)

(8) (1)

(2) (3) (4)

(5)

(9) नहीं जबलपुर जबलपुर

मध्यप्रदेश

आर.टी.ओ. आफिस के सामने.

रायल होटल पुराना बंगला मय आहाता.

ऐरिया 14144.05 वर्गफुट.

सिविल स्टेशन ब्लॉक नं . 32 प्लाट नं . 11- 12/1.

एम.पी. इलेक्ट्रिक बोर्ड जबलपुर रामपुर लीज पर.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/ पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो , उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ 11-15-2012- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-2012- तीस -1714 , दिनांक 25 मार्च , 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में किया गया था.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .

2580

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला

राज्य

तहसील स्थल

स्मारक का नाम

(5) (2) (3) (4)

(1)

बारादरी भिण्ड रौन

मध्यप्रदेश

इंदुर्खी

स्वामित्व

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं.

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.

(9) (6)

(7)

(8)

खसरा नं. 31

रकवा

है.

मध्यप्रदेश

शासन.

0.031 हे.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

विनोद कटेला, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2013

क्र. एफ 11-08-2013 - तीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , संस्कृति विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश तीर्थ- स्थान एवं मेला प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रबन्ध एवं नियंत्रण के लिए सदस्य मण्डल के गठन हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ 11-06-2009- तीस , दिनांक 2 मार्च, 2012 के परिपेक्ष्य में नीचे उल्लेखित सदस्यों का मनोनयन करता है:-

1. संसद सदस्य-

(1) मान. श्री भूपेन्द्र सिंह, सांसद, सागर

(2)

2. विधान सभा सदस्य- ( 1 )

माननीया श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद, इन्दौर.

मान. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, विधायक , सागर

(2)

(3)

मान. श्री ज्ञान सिंह, विधायक बांधवगढ़ ( उमरिया) .

मान. श्री मोहन शर्मा , विधायक, नरसिंहगढ़ (राजगढ़ )

डॉ. भरत पाठक , चित्रकूट

3. कला, संस्कृति क्षेत्र ( 1 ) के प्रतिनधि.

डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित, उज्जैन

(2)

श्री कामतानाथ , ग्वालियर

(3)

श्री गोविन्द्र शर्मा, भोपाल

(4)

(5) श्री लक्ष्मीनारायण भावसार , भोपाल

श्री राधाशरण गोस्वामी, भोपाल

4. उद्योग - व्यापार क्षेत्र- (1)

के प्रतिनिधि.

(2) श्री मनीष सारा

श्री घनश्याम गर्ग

(3)

श्री संतोष चौबे , भोपाल

(4)

(5) श्री एल. एन . झुनझनवाला.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छोटे सिंह, उपसचिव.

भाग 1 ]

2581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

बैतूल , दिनांक 24 जून 2013

क्र. मंडी/समिति गठन/2013/ 98 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में, मैं, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर, बैतूल , मध्यप्रदेश मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मंडी के लिए कालम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं: -

क्र. कृषि उपज मण्डी संस्था का नाम समिति का क्रमांक व नाम

(3)

(1)

(2)

1

36- भैंसदेही विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि.

2

कृषि विभाग का प्रतिनिधि.

3

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि.

4

जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि.

5

पंचायत का प्रतिनिधि

प्रावधान

नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता

(5)

(4)

श्री धनराज व. रतनलाल , ग्राम चिचोलीढाना मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) अन्तर्गत.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) अन्तर्गत.

श्री पी.एन. आखरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड, भैंसदेही.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ज) अन्तर्गत .

श्री वसंत माकोडे , अध्यक्ष , जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्या. , बैतूल.

मंडी अधिनियम की धारा 11 (1 ) ( झ ) अन्तर्गत.

श्री सदन आर्य , अध्यक्ष जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. , बैतूल.

श्री मारोती बारस्कर, जनपद सदस्य , भैंसदेही मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) (ञ ) अन्तर्गत.

राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम , दिनांक 12/17 जुलाई 2013

क्र. स्था. निर्वा- 2013-184.- मध्यप्रदेश पंचायत ( उपसरपंच , अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ) निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 22 के खण्ड (क ) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक एक, सन् 1994 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , राजीव दुबे , सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर , जिला रतलाम , एतद्वारा जिला पंचायत रतलाम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रकाशित करता हूं: -

नाम एवं पिता/पति का नाम और पता (2)

अनुक्रमांक (1)

1. श्रीमती निर्मला शंकरलाल पाटीदार, पता ग्राम व पोस्ट घराड, तहसील रतलाम.

2. एडवोकेट वीरेन्द्रसिंह सोलंकी पिता अजीतसिंह, ग्राम बापचा, ग्राम पंचायत सुरजना , तहसील आलोट.

स्थान : रतलाम

दिनांक 09 जुलाई 2013

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष कार्यालय का नाम (3)

अध्यक्ष ,

जिला पंचायत , रतलाम .

उपाध्यक्ष जिला पंचायत, रतलाम.

राजीव दुबे, कलेक्टर.

2582

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , इन्दौर , मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 17 जुलाई 2013

अधिसूचना क्रमांक-1128- बीआरटीएस-2013 .- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधान के अनुपालन में, मैं , आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर एतद्वारा बीआरटीएस राजीव गांधी चौराहा से निरंजनपुर व्हाया भंवरकुँआ चौराहा , होल्कर कॉलेज ब्रिज , नवलखा चौराहा , इन्दिरा गांधी प्रतिमा, जी.पी.ओ. व्हाईट चर्च, गीता भवन चौराहा, पलासिया, एल.आई.जी. चौराहा, विजय नगर , सत्य सांई चौराहा , देवासनाका मार्ग पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से केवल अटल इन्दौर सिटी ट्रांन्सपोर्ट कम्पनी की वाहनों के संचालन हेतु घोषित करता हूं.

अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी की वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की वाहनों का उक्त मार्ग पर संचालन प्रतिबंधित रहेगा . केवल उक्त बीआरटीएस मार्ग पर संचालित वाहनों में यांत्रिक खराबी होने की स्थिति में उन्हें मार्ग से बाहर करने हेतु रिकवरी वाहन (क्रेन ) एवं मार्ग के रख - रखाव हेतु काम आने वाली वाहनों को संचालन की छूट प्राप्त होगी.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 18 जुलाई 2013

-स्थापना- 2013-4787 .- मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम , 1974 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्री अवधेश शर्मा , अपर कलेक्टर, उज्जैन को नगर पालिक निगम, उज्जैन सीमा क्षेत्र के लिये सक्षम प्राधिकारी , लोक परिसर ( बेदखली ) नगर उज्जैन नियुक्त किया जाता है.

बी. एम. शर्मा , कलेक्टर .

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन , भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2013

क्र. 770- रा.स. - यू.ए. - 6-2013.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 513 - रास- यूए - 6-2013 , दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्यूलेशन की कण्डिका 35 ( 11 ) का प्रयोग करते हुए, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रो. डी.पी. सिंह , कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को सौंपा गया था.

प्रो. डी.पी. सिंह के दिनांक 29 जुलाई 2013 से 28 अगस्त 2013 तक विदेश प्रवास पर प्रस्थित होने के कारण डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्यूलेशन की कंडिका 35 ( 11 ) के तहत एतद्वारा प्रो. सी.डी. नायक को आगामी आदेश तक संस्थान के महानिदेशक के पद का कार्य संपादित करने के लिये नामनिर्देशित किया जाता है .

चेयरमेन , डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

2583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

भाग 1 ]

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013 क्र. 722-452-2013-चौवन-1 ,

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 जून , 2011

फा. सं . 12015-15-2008- बी.सी.सी. भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ) के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 - स्था. ( एस.सी.टी. ) दिनांक 8 सितम्बर , 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27 % रिक्तियां आरक्षित की हैं.

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय , उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2008 के का. ज्ञा.सं. 1-1/2005 - यू. 1.ए/847 / द्वारा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में 27 % सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित की है .

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 ( 1993 का 27 ) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने , जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी.

4. 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग की समान केन्द्रीय सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संकल्प सं.

(4)

अधिसूचना/संकल्प कीतारीख (3)

(2)

क्रम सं. (1)

10-9-93

1. सं. 12011/68/93 - बीसीसी( सी)

आन्ध्र प्रदेश , असम , बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा , हिमाचल प्रदेश कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश.

19-10-94

2. सं. 12011/9/ 1994- बीसीसी

उड़ीसा, राजस्थान , त्रिपुरा , पश्चिम बंगाल , दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और पुडुचेरी.

24-5-95

3. सं. 12011/7/95 - बीसीसी

जम्मूव कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.

11-12-97

4. सं. 12011/99/94- बीसीसी

चंडीगढ़

5. तत्पश्चात्, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/ समुदायों ( उप जातियों/ पर्यायों सहित ) के अंतर्वेशनों/संशोधनों हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों के आधार पर सूची को [ भाग 1 2584

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

सयम- समय पर संशोधित किया गया और इन संशोधनों को तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के संकल्पों द्वारा वर्ष 1997 तक और वर्ष 1998 के पश्चात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्पों द्वारा अधिसूचित किया गया , जिनका विवरण निम्नानुसार है: -

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संकल्प सं.

अधिसूचना/संकल्प की तारीख

क्रम सं.

(4)

(3)

(1)

(2)

असम

27-1-96

1. सं. 12011/02/96- बीसीसी

9-3-96

2. सं. 12011/96/94- बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.

6-12-96

3. सं. 12011/44/96 - बीसीसी

बिहार , गोवा , गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

उत्तर प्रदेश

3-12-97

4. सं. 12011 /13/97- बीसीसी

27-10-99

5. सं. 12011/68/98 - बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश , चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल , मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब , राजस्थान , तमिलनाडु, त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.

6-12-99

6. सं. 12011/88/98 - बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश , चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल , मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.

4-4-2000

7. सं. 12011 /36/99 - बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल , मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान , सिक्किम, त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.

21-9-2000

8. सं. 12011/44/99- बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश , उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान , तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल .

6-9-01

9. सं. 12011/09/2000 - बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.

19-6-03

10. सं.12011 /01 /2001 - बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश, चंडीगढ़ , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल .

13-1-04

11. सं. 12011 / 04/2002- बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश , बिहार, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश.

16-1-06

12. सं.12011 /09/2004 - बीसीसी

आन्ध्र प्रदेश, बिहार , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , गोवा, गुजरात , कर्नाटक, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश .

12-3-07

13. सं.12011 /14/2004- बीसीसी

दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार, उत्तरांचल, पुडुचेरी , त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र.

12-10-07

14. सं. 12011/16/07 - बीसीसी

पंजाब और उड़ीसा

बिहार

30-7-10

15. सं. 12018/06/05- बीसीसी

18-8-10

16. सं. 12015/02/07- बीसीसी

छत्तीसगढ़ , झारखंड, हिमाचल प्रदेश , हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और दमन एवं दीव.

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 14 राज्यों ( आन्ध्र प्रदेश , बिहार , गोवा , गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ) एवं 2 संघ राज्य क्षेत्रों ( अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी ) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिये जातियों और समुदायों ( उपजातियों एवं पर्यायों सहित ) की सिफारिश की है.

भाग 1 ]

2585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

7. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है . तद्नुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में , परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशनों/ संशोधनों को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है. ये अंतर्वेशन/संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे .

मध्यप्रदेश

विद्यमान प्रविष्टियां

1. अहीर, ब्रजवासी, गावली , गोली, गवाली , लिंगयात- गौली, गोवारी (ग्वारी ) , गोवरा , गवारी , ग्वारा , जादव , यादव , राउट, थेथावर, गोप/गोपाल.

5. बरायी , वरायी, वारी ( चौरसिया ) , तमोली, तम्बोली, कुम्मावट, कुमावट.

12. पवार, भोयार/ भोखयार

19. देशवाली , मेवाती ( विदिशा जिले के सिरोंज तहसील को छोड़कर) .

21. गडरिया, धनगर, कुरनार, हटगर, हटकर , हाटकार, गादरी , गड़रिया, गारी, गायरी.

27. लोहार, लुहार, लोहपिता, गादोले, गोदेला, लोहपत, लोहपेटा, विश्वकर्मा.

36. कुरमार/कुरामी/ कुर्मी, कुम्बी, कुर्मी ( पटिडार, कुलामी , कुल्मी, कुलाम्बी, गवेल/गभेल ) .

39. कलोटा/कोल्टा/कोलट्टा

विद्यमान प्रविष्टि

66. शून्य

( viii ) महाराष्ट्र

विद्यमान प्रविष्टियां

28. धांगर

35. गढ़पगड़ी

38. गोवलि

65. कोली , ईसाई कोली , चुम्बले, गाबित, खरबा या खरवी, माचीमांर कोली, मंगेला/मंगला, पनभरे ( पनभरी ) , सोन कोली, कोली सूर्यावंशी, वैती, अहीर कोली , पन कोली, बारी .

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव.

संशोधित प्रविष्टियां

1. अहीर , ब्रजवासी, गावली , गोली , गवाली , लिंगयात-गौली, गोवारी ( ग्वारी ) , गोवरा, गवारी , ग्वारा , जादव , यादव , राउट, थेथावर, गोप/गोपाल , बरगही , बरगाह .

5. बरायी , वरायी, वारी ( चौरसिया ) , तमोली, तम्बोली, कुम्मावट, कुमावट, बारी.

12. पवार, भोयार/ भोखयार , पनवर

19 . देशवाली, मेवाती ( विदिशा जिले के सिरोंज तहसील को छोड़कर ) मिना (रावत ) देशवाली.

21. गडरिया, धनगर , कुरनार, हटगर, हटकर, हाटकार , गादरी , गड़रिया , गारी , गायरी , धारिया , धोशी ( गडरिया ) , गडरिया (पाल बाघेले ) .

27. लोहार, लुहार , लोहपिता, गादोले , गोदेला, लोहपत, लोहपेटा, विश्वकर्मा, लोहार, गरोला, लोहार ( विश्वकर्मा ).

36. कुरमार/ कुरामी/ कुर्मी कुम्बी, कुर्मी ( पटिडार, कुलामी, कुल्मी, कुलाम्बी, गवेल/गभेल ) , कुर्मवंशी , चन्द्रकार, चन्द्र नाहु, कुम्भी गवेल ( गमेल ) , सिर्वी.

39. कलोटा/कोल्टा/कोलट्ट्टा/कलोथा

नई प्रविष्टि

66. खैरुवा

संशोधित प्रविष्टियां

28 धांगर , धनगरी

35. गढ़ पगड़ी, गरपगारी

38. गोवलि, मुस्लिम गवली

65. कोली , ईसाई कोली, चुम्बले गाबित, खरबा या खरवी, माचीमार कोली, मंगेला/मंगला, पनभरे ( पनभरी ) सोन कोली , कोली सूर्यावंशी , वेती , अहीर कोली , पन कोली , बारी , खानादेशी कोल खारवा या खारवी, कोली , ( अनुसूचित जनजाति में जो शामिल हैं , के अलावा ) .

भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.

2586

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013

पत्र क्र. 426 - भू- अर्जन- 2013 -प्र . क्र. 02- अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- हीरापुर. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

2.372

तेन्दूखेड़ा

नरसिंहपुर

हीरापुर

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड , जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 426 - भू- अर्जन - 2013-प्र. क्र. 03-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा-ग्वारी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

ग्वारी

2.259

तेन्दूखेड़ा

नरसिंहपुर

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

2587 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

पत्र क्र. 426- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 04-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- सुन्हेटी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(5)

(3)

(2)

(6)

(4)

(1)

3.271

तेन्दूखेड़ा सुन्हेटी

नरसिंहपुर

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 426 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 05 -अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा ऊमरपानी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में)

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

1.743

ऊमरपानी

नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

2588

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

पत्र क्र. 426- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 06-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा मनकापुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2.260

तेन्दूखेड़ा मनकापुर

नरसिंहपुर

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु .

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 426 - भू-अर्जन - 2013- प्र. क्र. 07-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- जैतपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(3)

(4)

(6) (1) (2)

(5)

0.296

तेन्दूखेड़ा जैतपुर

नरसिंहपुर

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

2589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

भाग 1 ]

पत्र क्र. 426 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 08- अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- भामा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

1.743

भामा

नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा

तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. 4705 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं. का लगभाग क्षेत्र ( हे . में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

12.66

सिवनी

हेड प्रोजेक्ट झाबुआ पॉवर लिमिटेड बरेला तह. घंसौर, जिला सिवनी.

घंसौर/रा.नि.म./ कहानी.

विद्युत् संयंत्र स्थापना एवं विद्युत् निर्माण हेतु.

गोरखपुर, प.ह.नं. 21 , बंदो. नं. 171.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2590

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 3 जुलाई 2013

प्र. क्र. 16- अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

4.282

गोर

टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़ , दिनांक 4 जुलाई 2013

प्र. क्र. 15 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) (2)

(3)

पडवार

5.458 टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , टीकमगढ़ .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

3.185 टीकमगढ़ मोहनगढ़ नंदनपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन.

( 2)

(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़ , दिनांक 11 जुलाई 2013

प्र. क्र. 17- अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

6.298

केशरमरार

टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़.

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम केशरमरार की भूमि काअर्जन.

(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2592

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1541 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(1) (2)

(4)

अमरैया

0.051 रीवा हुजूर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2, सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मैदानी माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 1595 - प्रका.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4)

सोहागी

2.407 रीवा त्योंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. -1 , रीवा मुख्यालय , त्योंथर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

भाग 1 ]

क्र. 1597 - प्रका.- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

त्योंथर

0.700 रीवा

टिकुरी

( 2 ) द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय , त्योंथर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1609 - भू- अर्जन - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

0.840 कोटर

किचवरिया

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर, संभाग रीवा (म.प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली सब- माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1611 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 2594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

कोटर

0.607 सतना

ढोंढ़ी

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर, संभाग रीवा (म.प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 10 जुलाई 2013

प्र. क्र. 29- अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) (1)

0.10 पाटन

जबलपुर

लुहारी ,

प.ह.नं. 3

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

दमोह जबलपुर मार्ग में बस ले -बाय निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 31 - अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) भाग 1 ]

2595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(1)

(4) 0.10 पाटन

जबलपुर

कुशली , प.ह.नं. 5

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .

ले- बाय निर्माण हेतु. दमोह जबलपुर मार्ग में बस भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(4) (1)

0.66 (2) पाटन

जबलपुर

(3) पौड़ी ( राजघाट ) , प.ह.नं. 3 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

ले-बाय एवं बस ले- बाय दमोह जबलपुर मार्ग में ट्रक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र . क्र. 33 - अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(1) (2) पाटन

(4) 0.05

(3) बोरिया,

जबलपुर

प.ह.नं. 13

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

दमोह जबलपुर मार्ग में बस ले-बाय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2596

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 28 जून 2013

क्र. 2203 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 3- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नीमच

(ख) तहसील- जावद

(ग ) नगर/ग्राम- अठाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.

सर्वे नं.

प्रभावित रकबा (हे. में)

(1)

0.042

784

785

(2) 0.008 0.050

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भडभडिया जावद अठाना सुखानन्द मार्ग ग्राम अठाना से आगे कि.मी. 15/6 में निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकाससिंह नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013

प्र.क्र. 01 - अ- 82- वर्ष 2011-12 प.क्र. 420- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- तेन्दूखेड़ा

(ग ) ग्राम-करौदी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.192 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

0.060

33/1

0.030

33/2

0.090

34, 35/2 , 36/2

0.120

37/2, 38/2

0.167

61/3

0.235

65

0.080

66

0.060

67

17/1

0.075

0.055

17/2

0.155

18, 19

0.085

23/1

0.050

25

56

0.289

27

0.247

28/1

0.100

0.104

31/1 , 3

0.190

26/1

योग . 2.192

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तेन्दूखेड़ा गाडरवारा मार्ग ( सड़क निर्माण ) हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. भू- अर्जन-01 ( अ-82 ) 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- मण्डला

(ग ) ग्राम- लावर मुड़िया मा. , प.ह.न. 12

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टर.

ख. न.

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.24

796

योग . 0.24

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लावर जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -03 ( अ -82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- निवास

(ग) ग्राम-कोबरी कला, प.ह.न. 35

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.99 हेक्टर.

रकबा

ख. न.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

215/1

265/4

0.05

0.06

265/5

0.07

265/6

0.10

265/7

0.12

265/8

0.10

265/9

0.05

267

0.27

270

271

0.49

0.40

387

0.12

388

0.06

389/1

योग . 1.99

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोबरी कला जलाशय - वेस्टवियर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 2 जुलाई 2013

प्र. क्र. 45- अ-82-2012-13- क्र. 1503 - भू-अर्जन- नहर - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी 2598

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(ग ) ग्राम- रसवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.760 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.080

31/1

0.210

31/2/1

31/2/2

0.150

0.350

46/1

0.010

46/2/1

0.040

46/2/2

0.060

46/2/3

0.325

46/2/4

0.350

86/1/1/2 , 86/4 , 92

0.540

86/1/2, 90/1

0.160

86/1/3/1 , 86/5 , 93/1

0.065

86/1/3/3 , 93/3

0.230

93/5

93/6

0.190

योग .. 2.760

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 53 - अ- 82-2012-13- क्र. 1502- भू-अर्जन- नहर. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम-दाभड

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.435 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.050

2/1

0.485

6/1 , 6/2 , 7/1 , 30/1 /2 क

0.360

7/2, 30/1/2ख

0.395

12

13

0.425

0.150

14/4

0.150

14/237/1/2

0.070

14/237/2/2

32/2

0.630

0.150

14/237/2/3/1

0.350 15/1 , 15/2

26/2

0.170

0.120 26/3

27/1

0.093

0.060 31/3/1

33/3/2

0.040

0.100 14/237/2/3/2

0.250 31/3/2

0.010 32/1

0.300

34/1/1

34/1/2

0.190

0.380 48/1

0.218 49/3, 52/1/3

0.065 49/4, 52/1/4

53

0.051

0.260 54/1

0.005 59

0.050 154/1

0.040 163, 164

0.420 166/2

0.160 167/2

0.050 169/1

0.356 170/1

0.070 170/2

0.151 171/2

0.060 173/2/2

0.060 178/1

0.220 178/2

178/3

0.220 भाग 1 ]

2599

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.060

178/4/1

0.016

213

0.890

214/1

0.400

214/2

0.285

217/1 , 217/1/2

0.165

217/1/1 , 217/4

217/2

0.200

217/3/1

0.025

0.010

230

योग .. 9.435

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. भू-अर्जन- पूरक-04 ( अ -82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- दूधीमझौली, प.ह.नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.12 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

11

1.070

0.180

15

2.200

25

0.180

28

0.150

29

0.620

48

1.600

50

0.160

64

0.250

68

1.060

69

0.450

167

0.450

168

8.37

0.75

9.12

शासकीय भूमि 21 , 49 , 51 , 164 कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिलघटी जलाशय के शेष शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-05 ( अ-82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- किवटी, प.ह.नं. 75/152

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.39 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.12

249

250

0.12 2600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

0.40 251

0.38 252

300

0.06

0.26 301

302

0.26

0.26 303

0.34 304

305

0.30

0.26 306

0.01 307

0.05 308

0.30 309/1

0.88 309/2

0.84 310

0.38 316/1

0.37 316/2

317/1

0.30

0.40 317/2

374

0.05

0.06 378

0.25 313

0.28 319

0.67 320

0.36 322

0.39 323

0.20 325

0.29 326

0.30 344

0.39 291/1

291/2

0.09

0.28 291/3

0.07 292/1

0.04 292/2

0.34 293

0.68 294

0.15 296/1

296/2

0.44

0.92 297

0.41 298

0.14 299/1

0.26 299/2

0.19 312/1

0.52 312/2

0.08 311

343

0.10

(2)

(1)

0.18

342

0.12

315/1

315/2

0.32

योग . 14.86

शासकीय भूमि

0.53

318 , 321 , 324 , 295

योग .. 15.39

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चटुआ हाई लेबिल टैंक के शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-06 (अ -82) -2012-13-673.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- पहरूआ माल , प.ह.नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.520 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.170

173

0.070

169

0.100

170

0.450

178

0.020

181

0.070

227

0.160

174

172/1

1.050

0.560

221

0.080

167

0.550 232

1.300 248 भाग 1 ]

2601

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(1)

(2)

176

0.210

0.080

177

179

0.240

0.200

180

223

0.260

230

0.070

0.090

233

172/2

0.230

1.000

183

0.170

184

0.200

311

185

0.090

162

1.900

186

0.030

0.040

163

220/1

1.570

220/2

1.540

222

0.870

0.640

245

224

0.100

0.090

228

0.250

229

251

0.120

0.180

236

0.370

158

237

0.040

238

0.180

250

0.560

252

0.290

0.030

175

0.160

166

0.130

145/348

कुल योग निजी भूमि .. 16.51

शासकीय भूमि

6.010

171 , 144, 182 , 219 , 251 , 161, 242 , 246 , 145/349 , 247, 249 , 291

कुल योग .. 22.52

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -07 ( अ-82 ) -2012-13-672.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- पहरूआ रै. , प.ह.नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हैक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हैक्टर में) (1)

(2)

निजी भूमि

0.160

158/1

158/2

0.160

. 0.32

कुल योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

0

0.000 कुल योग .. 0.32

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-08 (अ-82) -2012-13-674.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा 2602

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(ग ) ग्राम- पहरूआ माल, प.ह.नं. 5 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.89 हैक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2) (1)

0.070 248

251

0.060

0.010 252

0.160 253/3

266/1

0.190

0.130 265

0.190 262

0.220 98

0.070 103

97

0.070

0.020 94

107

0.110

0.040 108

0.010 109

0.030 116

0.060 115

114

0.050

0.030 46

48

0.110

0.060 47/1

0.050 47/2

0.160 32/1

0.230 32/2

32/3

0.160

0.200 30

4

0.130

0.130 29

0.020 8

0.040 6

7

0.080 2/2

0.180

0.020 26

0.010 9

कुल योग निजी भूमि 3.10

शासकीय भूमि

0.790 260 , 263 , 261 , 101 , 100 99 , 95, 93, 92

3.89

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन -09 (अ-82 ) -2011-12-675.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- मोहरा कला, प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.68 हैक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हैक्टर में ) (2)

(1)

निजी भूमि

509

0.370 726

0.120

0.110

730/1

0.030 727

0.150 728

0.110 725

0.020

730/2

0.340 731

0.040 732

0.390 684

0.080 331

0.140 733

734

0.130

0.110 706

717

0.120 335

0.130

0.070 716/2

0.200 716/1

0.070 715

0.070 713 भाग 1 ]

2603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(1)

(2)

0.090

441

0.080

685

0.080

332

0.270

682

0.020

672

334/1

0.100

334/2

0.090

0.030

339

0.050

340

0.060

319

0.010

318

313

0.010

0.030

162

0.020

312

0.140

308

0.050

304

0.110

151

306

0.050

0.070

307

0.160

150

0.110

190

0.270

189

188

0.020

0.210

202

164

0.190

0.030

156/1

0.030

156/2

0.250

396

.5.430

कुल योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

738 , 704 , 683 , 681 ,

333, 337 , 342 , 172 ,

1.250

310 , 199 , 180 , 204 ,

152, 155 , 508

कुल योग 6.680

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 484- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-सनावद

(ग ) ग्राम- भोकरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.492 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

56/1

0.288

0.104

57/1

0.040

59

64/9

0.086

0.040

64/10

0.296

64/11

64/12

0.068

0.392

64/17

66/3

0.016

0.060

66/4

66/5

0.006

67

0.096

योग .. 1.492

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम. 16 की सब माईनर क्रमांक एस.एम. - 3 के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2604

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 13 जुलाई 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 959.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम- सिरसौद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.30 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

0.01

88

0.13

90

0.05 92

0.04 100

101

0.03

0.05 112

0.01 113

0.10 114

0.03 115

0.05 116.

0.01 117

0.01 119

0.09 120

0.05 121

0.01 122

0.21 148

0.04 159

657

0.16 658

0.02

0.01 659

674

0.03

0.05 677

0.04 678

(1)

(2)

0.01

679

684/1

0.01

0.02

749

0.04

765/1

0.01

766

0.22

767

0.02

770

773

0.02

0.12

776

0.05

777

0.02

804/मिन 1

805

0.03

0.04

806

0.03

807

808

0.01

0.07

809

812

0.01

0.14

813

0.08

3441/मिन 1

0.13

3443/मिन 1

0.02

3451

0.05

3448

0.11

3450

0.03

3974

3991

0.05

3992

0.01

0.08

3993

0.01

4041

0.05

4042

4045

0.10

4046

0.03

4048

0.07

0.02

4049/मिन 2

4050

0.10

0.01

4051

4055

0.04

4057

0.05

0.15

4058

0.19

4061

4062

0.14

0.19

4063/मिन 1

0.02

4071

0.04

4089

0.08

4091

0.02

4092 भाग 1 ]

2605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(1)

(2) 4094

0.03 4095

0.10

0.06 4096

4130/2

0.06

0.21 4133

4156

0.14

0.10 4163

4409

0.02

0.12 4410

0.06 4411

4412

0.02 4447

0.31 4451/1

0.26 4458

0.02

0.03 4460

4461/2/मिन 2

0.22 4462

0.06 4465/1

0.02 4465/2

0.02

0.02 4465/3

0.17 4474

0.13 4478

0.02 4479

4484/2

0.26 4485

0.13 4486

0.10 4488/5

0.08 4515/मिन 2

0.14 4516/3

0.16 4517

0.13

0.09 4537

4540/1/10

0.11 4540/1/12

0.11 4540/मिन 2

0.14 4541

0.29 4542

0.11 4544

0.30 4545/मिन 2

0.04

0.03 4546/मिन 1

4546/मिन 2

0.05 4547

0.06

0.25 4750

0.03 4761

4762

0.04 4763

0.15 (1)

(2)

0.03

4764/मिन 1

4774/1/1

0.30

योग .. 9.30

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-960.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

( क) जिला-शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ ग्राम- बडोरा

(घ) कुल क्षेत्रफल-5.67 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1684/2

0.21

1684/4

0.05

1684/7

0.03

1684/8

0.13

1684/10

0.09

1684/12

0.09

1685/4

0.07

1685/5

0.07

0.20

1688

1689

0.09

1690

0.07

1693

0.07

1694

0.04

0.08

1695

1696

0.12

1719/1

0.01

1721

0.07 2606

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

0.08 1725

0.02 1726

0.02 1810

0.20 1811

0.03 1822/1

0.01 1822/2

0.13 1824

0.10 1828

0.13 1829

1830/1

0.16

0.13 1830/2

0.14 1832/1

1832/2

0.01

0.07 1833

0.03 1880

0.04 1881

0.11 1888/2/1

1888/5

0.18

0.02 1888/6

1888/7

0.16

0.08 1892

0.12 1893

0.01 1895

0.05 1898

0.10 1899

0.06 1901

0.14 1902

0.09 1903

1904

0.16

0.03 2035

0.02 2046/1

0.13 2047/2

0.03 2055

0.07 2056

0.20 2058

0.11 2086/1

0.01 2086/2

0.14 2088

0.18 2089

0.25 2090

0.05 2229

2232

0.23

0.13 2233

0.01 2235

0.01 2236

योग . 5.67 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-961 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील - करैरा

(ग) नगर/ग्राम-सिल्लारपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.08 हेक्टर .

अर्जित रकबा सर्वे नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

1683

0.11

0.15

1684

0.06

1685

0.35

1687

0.13

1688

0.10

1689

40

0.15

0.08

43

44

0.18

0.13

50

0.76

53

0.17

64

0.02

242

0.20

243

0.02

244

0.18

246

0.08

247/1

0.08

247/3

0.06

248

0.06 249

0.21

254

0.08

320/2

0.48 324 भाग 1 ]

2607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

326/1

0.05

0.09

327/1

0.06

331/1

0.11

332/1

0.04

337/मिन. 1

0.15

338

0.15

339/मिन . 1

0.08

340

0.02

345

0.01

391/मिन. 1

0.07

392/2

405

0.18

0.21

1005/2

0.02

1002

योग .. 5.08

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 13-962. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम-लालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टर .

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

131/6

0.33

131/1/16

0.47 0.80

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर दांयी तट नहर (लालपुर पिकअप वीयर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाली निजी भूमि पर स्थित सपत्तियों की अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 11 जुलाई 2013

प्र. क्र. 1990.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

( ग) ग्राम- खजुरी , पटवारी हल्का नं. कटौली 18 लगभग क्षेत्रफल -6.72 हेक्टर. (घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.01

130

133

0.05

0.03

135

0.03

136

0.02

137

0.08

142

143

0.03

0.04

144

170

0.01 2608

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

173

0.01

0.25 178

0.01 192

193

0.02

0.06 198

0.16 202/1

0.15 203

0.29 211

0.28 212

0.03 217

0.03 230

0.02 235

236

0.02

0.06 241

0.04 245

0.02 248

0.02 250

0.01 251

0.02 252

0.4 255/1

0.03 261

0.03 265

0.04 268

0.05 280

0.07 283

0.05 288

0.11 289

0.19 290/1

0.02 295

0.03 299

0.03 301

0.02 308

0.06 310

312

0.03

0.06 313

0.06 315/1

0.03 319

324

0.06

0.02 331

0.01 333

336/1

0.24

0.05 339

0.19 348

349/1

0.06

(2)

(1)

0.01

350

0.09

351

0.10

352

353

0.05

0.12

356

0.15

358

0.02

360

362

0.15

1.11

363

0.01

377/1

377/3

0.03

377/4

0.03

0.03

377/5

377/6

0.03

0.01

381

382

0.07

386

0.01

0.05

401

404/1

0.15

0.01

407

409

0.01

0.27

415

0.04

417/1

446

0.01

448/1

0.03

452

0.02

0.02

453

0.02

454

455

0.03

0.01

461/1

462/1

0.01

467

0.05

468

0.05

0.04

469

0.03

417

0.03

471

0.20

473

0.10

474

0.04

475

476

0.02

477

0.02

0.01

478

0.01

516

0.01

517/1 भाग 1 ]

2609

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.01

518/1

523

0.01

524

0.01

योग . 6.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिगंरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1992.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

ग्राम- कटौली, पटवारी हल्का नं. कटौली 18 (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.61 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

506

0.03

0.02

507/ 1 /ख

507 /1 /ग

0.01

507/1 /घ

0.01

507/ 1 /नग

0.03

507/ 1 /च

0.01

507/2

0.08

0.04

507/3/क

0.02

507/3/ख

507/4

0.03

0.01

507/6 /ख

0.01

507/6/ग

0.01

507/ 6/घ

(1)

(2)

0.02

507/7

963

0.03

0.02

965

966

0.02

967/1

0.02

967/2

0.01

967/3

0.02

967/4

0.06

968

0.02

969

0.02

970

0.02

0.04

971

972

0.03

973

0.03

0.04

974/1

974/2

0.01

974/3

0.01

975

0.22

0.02

976

0.07

977/1

978

0.01

979

0.03

980

0.03

982

0.20

0.47

983

984

0.08

1029

0.01

0.05

1043

0.01

1044

1045

0.04

1046

0.03

1047

0.04

1048/1

0.02

1048/2

0.01

1048/3

0.02

1048/4

0.02

0.05

1049/1

1049/2/क

0.01

0.01

1049/2/ख

0.02

1049/2/ग

0.08

1050

0.02

1051/2

1051/3

0.01

1053

0.01

1054

0.01 2610

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

0.03 1055

0.02 1056/1

0.01 1056/ 2/ख

1057/1

0.03

0.03 1058/1

0.03 1058/2

0.06 1059

0.08 1060

0.01 1062

0.05 1063/1

0.01 1066

0.01 1067

1070

0.30

0.03 1071

0.15 1073

0.04 1074/1

1074/2

0.03

0.06 1074/3

1074/4

0.02

0.01 1075

0.05 1076/1

0.02 1076/3

0.02 1076/4

1076/5

0.01

0.19 1077/1

0.01 1077/2

0.06 1077/3

0.14 1078

0.07 1079/1

0.02 1079/2

0.07 1079/3

0.08 1080

1081

0.08

0.02 1082

1083

0.01

0.01 1084

0.02 1085

1086

0.05

0.06 1087

0.02 1092

0.01 1093

0.01 1094

0.01 1095

1096

0.01

0.02 1098

(2)

(1)

0.04

1105

1106

0.07

1108

0.02

0.03

1110

1112

0.02

0.04

1114

0.16

1115

1119/1/क

0.02

0.02

1119/1 /ख

0.02

1119/ 1 /ग

0.04

1120

0.04

1121

0.01

1122

0.01

1123

1124/1

0.05

0.03

1124/2

0.02

1124/3

0.03

1127

1128

0.02

0.02

1129

0.02

1132/1

0.02

1133

0.01

1134

0.01

1135

0.02

1144

1151/1

0.01

1151/2

0.01

0.03

1152

0.06

1154

0.03

1161/2

0.02

1173

0.01

1174/1

1174/2

0.01

0.02

1175

1176

0.03

0.03

1177

1178

0.01

1179

0.03

1182

0.04

0.04

1183

0.01

1184

0.01

1185

0.01

1186

1187

0.17

1188

0.01 भाग 1 ]

2611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

0.02 1189/1

0.01 1189/2

0.01 1190/1

0.01 1190/2

0.01 1191

0.04 1192/1

0.01 1192/2

0.01 1193

0.01 1194

0.03 1195/1

0.01 1195/2

0.01 1196

0.02 1197

0.02 1198/1

0.03 1199

0.04 1200

0.02 1201

0.02 1208

0.02 1209

0.01 1215/1

0.03 1216

0.01 1217

0.02 1218

1219

0.02

0.01 1220

0.01 1221

0.02 1222

0.02 1223

0.01 1224

0.18 1229

0.01 1230

1237

0.02

0.01 1246

0.01 1247/1

0.01 1247/2

0.01 1248

0.02 1250/1

1251

0.03

0.05 1252

0.05 1257

0.15 1258

0.09 1259

0.06 1260

0.02 1261

0.09 1262

(2)

(1)

1263

0.04

0.04

1265

0.02

1266

1267/1

0.01

0.02

1267/2

0.05

1268

0.03

1269

1270

0.02

0.04

1271 /1 /K

1271/1/Kh

0.02

1271/2

0.01

1272

0.03

0.05

1273/1

0.02

1273/2

1274/1 /K

0.02

0.02

1274/1/Kh

0.01

1274/2

1275

0.03

0.02

1276

0.03

1277

1278

0.02

0.02

1279

0.01

1280

0.02

1281 /1 /K

1282/ 1 / Kh

0.01

0.01

1282/2

0.01

1283

0.01

1284

0.03

1285

0.01

1286

0.01

1287

0.02

1289

0.01

1291

0.01

1293/2

0.18

1294/1

0.11

1296

0.02

1304/1

0.02

1304/2

0.03

1305

1307/1

0.01

0.02

1307/3

1317/1/K

0.04

0.20

1318/1

0.02

1318/2

1321

0.03 2612

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

1322

0.08

0.04 1323/1

0.05 1324

1325

0.16

0.01 1326/1

1326/2

0.05

0.04 1330/1

0.02 1331/1

1332/1

0.08

0.10 1332/2

1333

0.03 1334

0.04 1335

0.06

0.01 1336

1337/1

0.03 1337/2

0.02

0.10 1338

0.27 1339

0.37 1340

0.04 1341/1

1341/2

0.11 1342/1

0.14 1342/2

0.02

0.05 1343/1

1343/2

0.03 1344

0.53

0.06 1345

1346

0.02 1347/1/ K/ 1

0.02 1347/1/K/2

0.02 1347/1/Kh

0.01 1347/1/G

0.02 1347/2

0.02 1347/3

0.01

0.02 1347/4

1347/5

0.02 1347/6

0.01 1349

0.11 1350/2

0.04 1351/1

0.03 1351/2

0.04 1352/1

0.02

0.03 1352/2

1354

0.18

0.20 1355

(1)

(2)

1356

0.05

0.06

1357

1358/1/K

0.03

1358/ 1/Kh

0.03

1358/2

0.07

1359/1

0.01

1359/2/1

0.02

1359/2/2

0.01

1359/2/3

0.01

1359/3

0.04

1360

0.01

1361/1

0.01

1361/2

0.01

1362/1 /K

0.03

0.05

1362/ 1 /Kh

1362/2

0.07

1363/1

0.12

1364

0.25

0.02

1365

1366/1

0.02

1366/2

0.12

0.01

1367/1 .

1367/2

0.01

1367/3

0.01

1368

0.04

0.01

1369

1370/3

0.01

1420

0.01

1421

0.04

0.15

1422

1423

0.01

1424

0.02

1428

0.01

1429

0.09

1430

0.06

1431

0.10

0.10

1432

1433

0.02

1434

0.05

1435

0.02

1436

0.06

1437/1

0.01

0.01

1438

1500

0.23

1501/1

0.29 भाग 1 ]

2613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

1501/2

0.02

0.04 1501/3

0.02 1501/4

0.06 1502/1

0.06 1502/2

1504

0.03

0.10 1505

0.02 1506

0.03 1507

1508

0.04

0.25 1509

0.02 1510

0.04 1511

1512

0.03 1513

0.05

0.05 1514

1515

0.03

0.04 1516/1

0.04 1516/2

1517

0.01

0.04 1518

0.02 1519

1520

0.02 1521/1

0.07

0.05 1521/2

1521/3

0.05

0.02 1522/1

0.02 1522/2

1523/1

0.08

0.08 1523/2

1524

0.02 1525

0.02 1526

0.03 1527

0.02 1528

0.02

0.02 1529

1530

0.03

0.02 1531

0.04 1532

0.01 1533

0.01 1534

0.01 1536

0.01 1541

1542

0.01

0.02 1543

(2)

(1)

1544

0.01

1545

0.03

0.03

1546

1547

0.01

0.01

1548

1549

0.02

0.02

1550

1551

0.01

1552

0.01

0.03

1553

0.02

1554

1555

0.05

1556

0.05

1557

0.04

0.06

1558

1559

0.07

1560/1

0.02

1560/2

0.02

0.04

1561

1562

0.03

1563

0.01

0.01

1564

1565/1

0.10

0.01

1566

1567

0.02

0.01

1568

0.01

1569

0.01

1570

1571

0.01

0.01

1572

0.01

1594/1

1595/1

0.05

0.03

1596

1597

0.03

0.02

1598

0.01

1599

1600

0.01

0.03

1702

1703

0.16

1704

0.05

0.07

1705

1706

0.11

0.03

1707

0.07

1708

1709

0.09 2614

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.01

1710

0.04

1711

0.03

1712

0.03

1713

0.01

1714

0.01

1715

0.01

1716

0.01

1717

0.01

1725

0.01

1726

1727

0.01

0.01

1729

1730

0.01

0.01

1736

0.06

1737

0.01

1738

0.02

1739

0.01

1740

0.11

1787

0.02

1788

0.01

1790

0.03

1348/2612

0.04

1348/2613

0.04

1348/2614

0.04

1331/2615

0.05

1316/2619

0.06

1432/2623

1432/2624

0.05

0.05

1432/2625

0.05

1432/2626

0.02

1504/2630

0.03

1504/2631

1332/2642/1

0.02

0.02

1332/2642/2

0.02

1332/2642/3

0.01

1332/2642/4

1333/2643

0.05 योग . 18.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिगंरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1994.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

ग्राम- सिंगरौलिया , पटवारी हल्का नं. हिर्रवाह 43 (ग)

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.81 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

313

0.10

0.03

324

326

0.12

0.13

347

0.27

359/1

374/1

0.01

0.01

383

0.07

391/1

0.05

396/1

0.15

445/1

0.01

448/2

0.01

453/1

0.15

457/1

526

0.08

0.01

527

0.10

536

537

0.15

538

0.14

0.07

539

540

0.04

0.07

541

0.04

542

योग 1.81

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिगंरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. 7176- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

जिला- छिन्दवाड़ा

(क)

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम समसवाड़ा, प. ह. नं. - 16/30, ब. नं. - 266, रा.नि.मंडल -चौरई, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 19.910 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.306

33/1

0.398

33/4 , 37/2

0.050

33/5 , 37/3 , 34/1 , 35/3 , 43/1

0.080

38

0.035

35/1

0.005

35/2

0.032

33/7

0.324

34/3 , 43/3

0.283

34/2, 43/2

43/4

0.105

0.064

42/3

0.170

51/4

0.364

51/2, 51/6

0.286

51/3

0.080

51/5

0.470

54/3क

41/3

0.307

0.307

53, 54/3 ग

(2)

(1)

0.260

54/1 ख , 54/2फ , 54/ 2ड

0.026

54/1 ग , 54/ 1 छ, 54/2 घ

0.202

60/6

0.396

60/7, 60/8

0.934

59/4

0.016

59/3

149/2

0.610

0.290

150/1

150/2

0.238

0.227

153/1 , 154/2

0.300

153/2

175

1.038

176

0.016

0.138

151/1 , 177/2 ख

0.380

195/1

0.428

195/2

0.094

196/1

196/2

0.094

0.237

198/2

0.165

197

0.135

198/1 , 199

0.130

354 , 255 , 256

0.012

200/1 , 200/2

0.073

209

0.178

210

211

0.297

0.228

212

0.634

213/2, 215/2

0.332

217/1

0.020

217/2

0.202

421/2

0.490

416/1

0.165

416/8

0.028

418/2

0.175

416/2

0.809

414/4

0.607

414/5

0.097

470/3

478

0.243

0.300

481

0.088

413/2

0.436

411/1

0.618

475, 476/3

0.138

482/2 2616

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

482/3

0.607

484/1

0.388

0.468

484/2

0.024

484/3

0.024

464/3

464/4

0.070

0.070

464/12

464/14

0.070

0.070

464/15

0.040

464/5

0.070

464/13

0.070

464/11

463/1

0.515

0.109

463/2

451

0.380

0.444

452, 453

0.277

455

0.024

454/2

योग .. 19.910

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1 अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खमरियाखुर्द, प. ह . नं. - 15/27, ब. नं. - 43 , रा.नि.मंडल - चौरई, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.928 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.089

102/3 , 103/2 , 104/2 ,

105/4 , 105/5 , 106/2

0.089

103/1 , 105/2 , 3

103/3

0.008

0.046

104/3

105/6

0.020

0.015

106/3

107/2

0.010

0.040

102/1 , 2 , 106/1

92/3

0.081

0.546

99 , 100

0.113

97, 98

0.154

108/1 , 109/1

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5, सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

0.240

96/2

92/1

0.190

92/2

0.190

92/4

0.005

93

0.130

0.174

91

0.198

79/1 , 89/1

0.230

78/1ड, 90/5

0.246

78/1 छ, 90/4

0.174

78/1 ग , 90/3

0.158

78/15, 90/6

क्र. 7177- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]

2617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.642

78/1 ण , 90/8

0.020

70/2

0.120

78/2

योग .. 03.928

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 , सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7178- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम घोरावाडी, प. ह. नं. - 16/27, ब. नं. - 75 , रा.नि.मंडल-चौरई, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-08.277 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.110

294/1 , 295/1

296

0.024

0.080

294/2, 295/3

0.816

294/3 , 295/4

0.348

299/2, 303/1

0.300

299/3 , 303/2

0.570

304

364/1

0.158

0.148

370/1 , 371/1

0.050

368/1 , 369/1

0.016

372/2

0.158

364/2

0.130

370/2

0.024

371/2

0.020

368/3 , 369/3

372/3

0.016

0.174

365

0.506

368/2 , 269/2

0.328

278 , 279 , 280 , 281

0.008

277/3

0.348

135/1 , 136/1 , 137/3 , 138/1

0.412

135/2 , 136/2 , 137/1 , 138/2 ,

135/3 , 136/3 , 137/11 , 138/3

0.040

139/2, 140/2

0.010

139/1 , 140/1

0.178

139/3 , 140/3

0.090

139/4, 140/4

0.026

143/4, 143/9

0.085

155/1

0.005

141/3

0.162

142

0.010

156/2 2618

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.016

143/1 , 143/8

0.005

155/2

0.120

78/3

0.014

143/5 , 143/6

0.014

143/7

156/3

0.162

0.385

77/1 , 78/1

71

0.081

1.230

70/2, 73/3 , 313/2

72

0.180

0.020

73/1 , 232/2

0.700

73/2 , 73/6 , 213/1

योग .. 08.277

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 , सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्र. 12710 - भू- अर्जन 13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- होशंगाबाद

(ख ) तहसील- सोहागपुर

(ग) ग्राम- गजनई

(घ ) कुल अर्जनीय रकबा-0.824 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(एकड़ में )

(2)

(1)

0.454 57

1.12

58/1

0.08

0.031 58/2

0.84

0.339

0.824 योग ..2.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- जिला होशंगाबाद एवं रायसेन के मध्य शोभापुर - गजनई से मोतलसिर- बाडी- बरेली मार्ग में निर्माणाधीन नर्मदा सेतु के पहुंचमार्ग में आने वाली भू- अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

(4 ) प्रस्तावित भूमि के मामले में विभाग द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान जमा है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2619

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 24 जून 2013

पत्र क्र. 1396- प्रका. - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रघुराजनगर

(ग) ग्राम- सकरिया

( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.192 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.036

769

0.024

770

702

0.012

705

0.080

0.040

672

योग 0.192

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1398 - प्रका. - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) ग्राम- नीमी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.339 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

59

0.034

0.005

60

68

0.048

67

0.034

66

0.022

0.158

73, 75

0.007

76

0.007

124

125

0.029

123

0.044

122

0.113

0.120

313

0.014

146

145

0.158

0.007

144

139

0.024

140

0.007

141

0.113

0.007

274

273

0.185

282

0.005

286

0.010

287

0.036

288

0.004 2620

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.008

290

0.070

289

0.017

240

0.043

239

0.010

291

योग 1.339

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 28 जून 2013

क्र. 1452- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम - खडवडा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.200 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में ) (2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.09

4

0.03

5

0.11

6

0.04

3

0.06

7

8

0.05

(2)

(1)

0.09

16

0.13

138

17

0.13

0.06

104

0.06

100

101

0.08

0.06

96

0.06

97

89

0.03

0.01

90

0.060

91

87

0.05

0.06

86

0.06

84

0.05

60

0.04

59

0.04

61

58

0.09

0.08

54

0.07

51

50

0.06

0.04

44

0.07

43

0.07

41

0.05

40

0.06

39

0.16

38

योग (अ) 2.200

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

2.200 महायोग ( अ+ ब)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर . परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. 1454- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिंहावल

(ग ) ग्राम- रामनगर कला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.05 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की रामनगर कला सब माइनर के निर्माण हेतु खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.05

1436

0.03

1356

0.05

1351

0.02

1350

0.04

1349

0.04

1342

0.01

1343/1 , 1343/2

0.01

1217

0.02

1216

0.01

1215

0.03

1214

1213

0.01

1197

0.05

0.07

1211

0.01

1186

1185

0.02

0.04

1184

0.01

1183

0.03

1178

0.01

1117

1021/1

0.04

1021/2

1021/3

0.04

1022

(2)

(1)

0.04

1024

1027

0.01

0.04

1035/1 , 1035/2

0.01

1041

0.01

1042

1043

0.01

1044

0.03

1045

0.04

0.01

637

0.05

634

0.03

633

0.04

635

0.04

626

627

0.01

0.03

556

0.09

624

0.03

557

558

0.02

0.01

560

0.02

562

0.03

563

551

0.01

0.01

552

0.01

553

0.01

554

546

0.02

0.02

421

0.03

416

0.01

417

0.08

418

0.02

276

277

0.04

0.02

279

286

0.06

0.03

263

0.02

262

0.05

261

0.02

259

0.02

258

0.03

254

0.02

246

0.03

245

244

0.03

280

0.03 2622

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.04

281

0.02

284

0.05

285

224

0.01

0.03

294

0.02

295

0.02

1033

2.05

योग (अ)

2.05

महायोग ( अ)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की रामनगर कला सब माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1456- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- बहेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.62 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण हेतु खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.39

513

0.04

514

0.03

515

0.03

517

(2)

(1)

520

0.02

0.09

521

0.60

योग (अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.02

512

0.02

योग ( ब)

0.62

महायोग ( अ +ब)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1458 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- सहजी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.88 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण हेतु

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

1

0.11

0.02

9

0.02

10

0.01

8

0.15

7 भाग 1 ]

2623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.34

5

0.01

4

3

0.20

0.01

85

0.10

68

0.07

67

0.01

71

0.01

72

0.04

73

0.05

74

0.04

75

77

0.02

0.10

76

0.08

132

0.02

133

0.01

136

0.07

122

0.02

121

0.04

117

0.08

118

116

0.15

0.06

113

0.03

112

1.87

योग (अ)

(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण 6

0.01

0.01 योग (ब) महोयाग ( अ+ ब ) .. 1.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1501 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगंवा

(ग ) ग्राम- रघुराजगढ़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.590 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3) (1)

(2)

0.352

0.080 1

0.050

0.081

2

3

0.180

0.299

0.010 9

0.182

5

2.472

0.170 4

0.100

1.439

0.590

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1503 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगंवा 2624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(ग) ग्राम- सेमरीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.442 हेक्टे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

300

0.350

0.930

0.120

0.558

301

0.490

325

0.110

0.966

0.205 326

327

0.050

0.533

0.057

0.057

328

0.425

0.150 329

0.020

0.040

330

0.413

331/1

0.473

0.350 331/2

0.478

331/3

0.065

0.030 332

1.442

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1505 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगंवा

(ग) ग्राम- चौरहाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.490 हेक्टेयर

खसरा नं .

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.060 1

0.174

4

0.991

0.450

0.020

0.101

5

0.050

0.324

6

0.080 9

0.279

0.750 16

4.032

14

0.987

0.590

0.010 15

0.109

0.010 18

0.049

0.180 19

0.619

20

0.535

0.200 21

0.125

0.080

0.010 25

0.194

2.490

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1507 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगंवा भाग 1 ]

2625

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(ग ) ग्राम- पलिया 352

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 7.103 हेक्टेयर

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.040

0.040

313

0.032

0.032 312

0.140

1.462

314

0.186

0.090 311

0.020 310

0.020

0.070 309

0.070

0.060

0.060 288

0.280 289

1.866

0.227

0.010 305

0.206

0.130 304

0.020 303

0.097

1.244

0.270 321

0.020 322

0.081

0.020 324

0.020

0.270 323

0.829

0.449

0.060 325

536

1.149

0.350

0.100

0.551

537

0.040 538

0.101

0.280

0.955

782

0.200 784

0.489

0.020 787

0.069

0.105

0.010 786

0.050 788

0.101

0.070 785

0.073

0.239

0.200 838

0.287

0.040 835

0.550

3.407

934

0.090

0.135

948

0.070

0.177

947

0.244

0.080 949

0.040

0.049

950

(2)

(1)

(3)

0.120

0.279

822

0.040

0.093

951

0.097

0.097 955

0.073

0.040 956

0.057

0.020 941

0.061

0.061 942

932/1

0.480

0.090

0.458

932/2

0.089

0.040 943

783

0.073

0.040

0.160

0.045

302

0.352

0.020 136

0.085

0.020 137

0.644

138/1

0.280

0.323

138/2

0.323

138/3

0.060 139

0.235

0.300

1.921

135

0.070

0.219

102

0.120 101

0.190

0.364

107/1

0.160 107/2

0.365

109

0.170

0.170

0.210

0.020 113

1.036

0.340 114

0.150

0.672

115

0.264

116/1

0.110 116/2

0.142

116/3

0.186

0.242

116/4

0.405

0.020 118

0.115 131

0.425

132

0.105

0.105 129

0.970

0.280

0.028

0.028 127

0.130 122

1.566

0.040 124

0.040

0.010 140

0.140 2626

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(3) (1)

126/1

0.113

126/2

0.113

0.110

0.158

126/3

123/ 1क

0.219

123/1 ख

0.109

0.020

0.218

123/ 1 ग

0.110

123/2

0.381

125/1

0.110

0.382

125/2

125/3

0.269

7.103

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1509 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मनगंवा

(ग) ग्राम- भीर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.085 हेक्टेयर

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

304

3.812

0.500

0.040 305

1.146

0.053

0.040 299

0.470

0.90 300

(3)

(2)

(1)

0.080 301

0.263

341/1

0.304

0.100

0.223

341/2

0.095

478/1

0.180 478/2

0.095

0.080 342

0.097

0.040

0.138

343

0.040

0.040

477

0.391

0.110 476

0.292

475/1

0.030 475/2

0.203

0.140

0.202

474

0.368

0.100 473

468

0.733

0.020

0.210

467/1

0.060 467/2

0.276

0.100

0.142

499

500

0.160

0.426

0.200 497

0.894

0.093

509/1

0.060

0.089

509/2

510/1

0.194

510/2

0.170

0.150

0.186

510/3

0.200

0.542

512

513

0.539

0.130

0.008

511/1

0.065

511/2

0.020

0.008

511/3

0.020 535

0.182

0.287

0.095 536

0.271

0.050 427

0.077

0.010 539

0.070 540

0.138

0.109

541/1

0.075

0.105

541/2

0.182

0.095 542

0.005 424

0.315

3.085

कुल योग भाग 1 ]

2627

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1511 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगंवा

(ग) ग्राम- महुआ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.715 हेक्टेयर

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.126

151/1

0.090

0.040

151/2

153/1

0.064

0.070

0.065

153/2

0.267

0.050 154

155/1

0.074

155/2

0.036

0.040

0.036

155/3

0.879

150/1

0.813

150/2

0.100 150/3

0.829

0.237

147/1

0.229

147/2

0.050 147/3

0.185

0.030 158

0.030

0.131

160/1

0.020

0.135

160/2

(2)

(3) (1)

0.130

0.210

241

0.299

0.010 242

0.020 243

0.186

0.029

240/1

0.028

0.040 240/2

0.028

240/3

0.081

239/1

0.081

0.040 239/2

0.081

239/3

0.117

236/1

0.150

0.113

236/2

236/3

0.118

0.010 235

0.239

237

0.624

0.280

0.134

879/1

0.140 879/2

0.064

0.069

879/3

0.180 878

0.259

0.050

0.235

873

0.105

0.105 880

0.060 872

0.081

0.120

0.376

596

0.060

0.312

892

886/1

0.089

0.100 886/2

0.020

0.010 890

0.032

891/1

0.158

891/2

0.124

0.125

0.180 891/3

0.093

891/4

0.025

891/5

0.158

891/6

0.312

0.050 892

0.080 942

0.105

0.020

0.081

943

0.010

0.105

944

0.267

0.200 945

0.279

949/1

0.060 949/2

0.143 2628

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(3)

(2)

(1)

0.080

0.080

950

0.100

0.174

951

954/1

0.125

0.030 954/2

0.303

0.148

955/1

955/2

0.149

0.180

0.157

955/3

0.133

963/1

963/2

0.133

0.130 963/3

0.129

0.652

964/1

964/2

0.384

0.130 964/3

0.109

0.013

964/4

0.200 965

1.615

0.080

0.336

966

967/1

0.097

0.070

0.259

967/2

968/1

0.137

0.050

0.064

968/2

0.069

969/1

0.050

0.093

969/2

0.360

0.060 987

3.715

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1529 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ ग्राम- बबइया पबाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.630 हेक्टेयर

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

18

0.096

20

0.084

0.200

42

0.060

49

50

0.056

108

0.040

109

0.052

0.052

110

0.002

111

0.088

116

117

0.028

0.028

118

123

0.040

0.036

124

0.008

125

0.080

138

0.048

139

0.048

140

239

0.016

0.020

241

0.240

242

0.044

249

250

0.024

0.056

251

0.008

253

0.036

254

0.468

424

0.002

507

0.012

508 भाग 1 ]

2629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.020

509

510

0.040

515

0.048

517

0.104

530

0.064

531

0.052

537

0.046

538

0.152

539

0.088

541

0.016

555

0.004

0.004

556

557

0.016

0.052

558

560

0.024

561

0.016

0.060

580

581

0.720

657

0.132

3.630

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा टेल माइनर सब माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1539 - प्रका. - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- करहिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.027 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

452

0.027

योग 0.027

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1543 - प्रका.- भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-विड़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.092 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

282/1

0.092 योग 0.092

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2630

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

रीवा, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. 1546- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम-हिनौती

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.48 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.11

1690/1 , 1690/2

0.01

1643

0.03

1687

0.02

1688

0.03

1642

0.02

1683

0.02

1684

0.02

1714

0.01

1636

0.01

1637

0.05

1641

0.03

1638

0.02

1716

0.02

1719

0.02

1717

1718

0.02

0.02

1715

0.02

1721/1 , 1721/2

0.48

योग (अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक

0.48

महायोग अ+ब

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1556 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- अमरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.21 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

368

0.01

0.04

362

0.02

371

0.05

374

0.01

378

0.02

381

0.03

379/1

0.02

379/2

0.20

योग (अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 376 0.01 योग ( ब) 0.01 महायोग अ+ब 0.21

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भाग 1 ]

2631

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1558 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीयभूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- वसुली

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.21 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

( अ ) निजी भूमि का विवरण

0.08

501

0.10

503

0.03

504

योग (अ) 0.21

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक

महायोग अ+ ब 0.21

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1560 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- राजगढ़ कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.60 हेक्टे.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.05

693

0.03

719

0.01

720

0.13

694

699

0.03

707

0.01

0.05

708

0.03

709

0.01

710

767

0.06

0.01

712

713

0.01

768

0.01

0.06

808/2

809

0.01

0.04

807

805

0.01

योग (अ) 0.56

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.03

806

761/1

0.01

0.04

योग (ब)

महायोग अ+ब 0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1562- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन 2632

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- हटवा बरहा टोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.660 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.01

470

0.01

482

0.01

483

0.03

481

0.03

480

930

0.01

0.02

929

928

0.01

0.04

926

0.01

925

0.01

1015

0.03

1011

0.04

1013

0.02

1016

866

0.02

0.03

865

0.01

864

868

0.02

0.01

893

0.07

892

880

0.02

0.02

881

0.01

882

0.03

883

0.03

844

0.02

885

0.03

1206

0.01

1207

0.01

1209

0.02

1210

(2)

(1)

0.05

1211

0.03

1212

1213

0.02

1202

0.05

0.01

1216

0.02

1200

0.02

1218

0.01

1199

0.03

1221

0.03

1222

0.05

1223

0.06

1224

0.03

1230

0.03

1228

0.03

1233

1239

0.03

1237

0.03

1235

0.01

1236

0.03

0.06

1342

0.01

1341

1343

0.01

0.04

1346

0.02

1347

1348

0.03

0.03

1338

0.01

1337

0.03

1336

1335

0.02

0.06

1331

1276

0.01

0.02

1317

0.02

1316

0.01

1307

0.02

1306

0.01

1305

1.620

योग (अ)

( ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 832

0.01

887

0.02

1219

0.01

0.04

योग (ब )

1.660

महायोग अ+ ब भाग 1 ]

2633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर की हटवा माईनर की हटवा टेल माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 जुलाई 2013

प. क्र. 1580- प्रका.- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-सोनवर्षा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.166 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.090

9

0.132

15

0.048

18

20

0.012

40

0.061

0.108

41

42

0.192

43

0.090

0.016

51

52

0.014

53

0.108

0.054

54

0.042

62

76

0.036

0.054

76/236

0.048

80

(2)

(1)

81

0.036

0.025

शासकीय

1.166

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर नं. 12 का निर्माण कार्य " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 1582- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - त्योंथर

(ग ) ग्राम-डीह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.052 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1655

0.007

0.045

1684

योग .. 0.052

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1584-प्रका.- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन 2634

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- खाम्हा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.410 हे .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.156

46

0.090

47

0.045

83

0.086

84

0.012

86

0.024

89

0.090

90

91

0.042

0.024

101

0.024

102

0.090

103

0.018

131

133

0.084

136

0.066

0.137

137

0.016

150

0.066

151

0.052

153

154

0.108

157

0.180 1.410

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर नं. 12 का निर्माण कार्य " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1589 - भू-अर्जन- 2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- गजगवां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.671 हे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.086

271

0.014

272

310

0.120

311

0.032

0.151

312

0.069

313

327

0.113

0.010

328

0.041

329

0.012

330

0.101

331

0.072

332

0.036

333

0.106

476

0.480

474

477

0.077

467

0.002

0.035

596

0.096

593

0.010

598

0.060

587

0.007

586

0.187

607

608

0.007

575

0.067

661

0.145

0.283

671

0.050

88

0.010

89

71

0.192

योग .. 2.671 भाग 1 ]

2635

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1591 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - सतना

(ख ) तहसील- कोटर

(ग ) ग्राम -गढ़वाकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.070 हे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.163

58

0.086

59

0.012

60

61

0.139

0.036

580

0.038

70

0.005

639

63

0.130

0.088

578

0.067

560

0.057

559

0.052

558

557

0.054

0.043

540

0.053

543

0.006

546

0.069

547

0.091

662

0.211

649

0.034

377

0.017

376

(2)

(1)

0.018

375

0.062

374

0.106

385

384

0.161

0.055

397

0.108

395

0.007

396

394

0.110 योग .. 2.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1593 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) ग्राम - बरदाडीह

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.439 हे.

अर्जित रकबा

खसरा नं .

(हे. में )

(2)

(1)

322

0.139

323

0.010

0.144

325

287

0.192

0.005

286

624

0.108

0.043

283

132

0.038

0.007

288

129

0.091 2636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

130

0.062

68

0.113

120

0.024

0.010

118

115

0.077

0.054

109

0.043

108

0.012

106

157

0.088

0.024

166

0.028

164

165

0.106

158

0.019

0.002

110

1.439

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1613 - भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ ग्राम- रजरवार पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.395 हेक्टयर

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.101

208

0.246

209

531

0.048 0.395

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1615 - भू- अर्जन- 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) नगर/ग्राम- कोटरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.564 हेक्टयर

खसरा नं .

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.176

121

122

0.156

0.212

123

0.020

108

0.564

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1617 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

2637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग ) नगर/ ग्राम- सेमरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.846 हेक्टयर .

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.086

266

0.072

267

0.092

268

0.004

265

0.072

259

258

0.204

0.108

257

0.052

256

0.016

389

388

0.140

0.846

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1619 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - बिरसिंहपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- मेंहुती

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.108 हेक्टयर

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.132

3104

0.220

3137

3136

0.016

0.088

3138

0.004

3135

0.016

3128

3140

0.128

0.016

3124

0.032

3123

3117

0.328

0.004

3120

0.088

3118

0.036

3119

1.108

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1621 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- अबेर कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.474 हेक्टयर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.083

1309/2

333

0.090 2638

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2) (1)

2500

0.024

0.090 1642

332

0.075

0.012 349

0.081 1643/2

0.088 1099

0.076 1896

0.028 1652/1

0.040 1309

0.032 3547

1628/1

0.048

0.048 1628/2

0.036 1122

0.024 2489

0.028 1637/3

0.024 1943

2536

0.012

0.109 1643/2

0.041 1643/3

0.052 2488

0.292 1126/3662/1

0.036 1284/1

0.032 3414

441

0.048

0.028 1943/1

0.045 1643/1क

1311/2

0.060

0.060 1312/2

0.032 1128/2क/ 1

552

0.081

0.020 2500

3600

0.060 3603/1

0.032

0.100 3418/1

0.040 3546

0.185 1307/2

0.180 1624

0.030 1316/2क

0.061 1316/3

0.095 929

0.028 3604/2/2

0.024 3417

1285

0.024

0.048 3747

(2)

(1)

1320/2/2

0.024

0.128

1092

0.076

1312/2

0.158

930

3521/1

0.036

0.036

3521/2

0.060

3036

0.064

3037

3614

0.048

0.030

1316/2ख

0.032

1128/2क/ 1

3.474

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1623 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराज नगर

(ग) नगर/ ग्राम- कुंआ कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.114 हेक्टयर .

रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.080

643/1

0.032

643/4

0.032

646

0.052

642

0.042

662

663

0.092

0.042

601 भाग 1 ]

2639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

1604

0.042

0.044

1610

0.288

690

0.100

678

0.012

679

677

0.052

0.008

689

682

0.144

0.052

676

1.114

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब - माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1625 - भू- अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) नगर/ ग्राम- डगडीहा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.280 हेक्टयर.

खसरा नं .

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

816

0.016

883

0.024

817

0.052

0.216

822

0.016

821

0.024

6

5

0.088

3

0.236

4

0.096

(2)

(1)

0.240

17

15

0.080

0.088

14

31

0.440

0.036

30

0.048

82

0.052

80

79

0.036

83

0.140

0.020

167

160

0.044

0.036

159

0.156

118

117

0.016

120

0.060

121

0.120

108

0.006

0.002

109

0.028

122

0.128

115

123

0.008

114

0.084

322

0.290

0.160

368

327

0.496

0.068

366

365

0.022

350

0.068

349

0.064

348

0.034

0.018

353

347

0.028

346

0.040

0.020

412

415

0.012

434

0.120

435

0.022

0.040

1004

1005

0.064

0.120

438

437

0.022

0.026

430

429

0.022

0.028

439 2640

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

0.120

440

0.052

545

0.036

446

0.024

444

0.036

540

0.028

539

0.028

542

531

0.104

0.028

528

527

0.032

0.028

520

506

0.036

507

0.040

0.036

818

502

0.036

0.120

518

519

0.016 योग . .5.280

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर की सब- माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 10 जुलाई 2013

प. क्र. 1638- प्रका. - भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- सिजहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.498 हेक्टयर .

खसरा नं.

रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

0.084

1033/1 , 1033/2

0.081

1034/2

0.010

1039

(2)

(1)

1040

0.210

0.003

1041/2 , 1041/2

0.388

योग ..

शासकीय भूमियां-

0.081

1034/1

1035

0.029

योग .. 0.110

महायोग

0.498

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

( 3 ) बाणसागर परियोजना , पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1640- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्कता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- हरदी

-0.030 हेक्टेयर.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

1099/1

(2) 0.030 0.030

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, बांध के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/ शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. 16- अ- 82-2013-14- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम- टोंकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-60.413 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.600

132/1

2.063

133/1/4

0.466

133/3/1

0.101

133/3/2

0.344

134

135

0.080

136

0.194

3.642

137/1/1/1

137/1/1/2

0.194

137/1/1/3

0.032

0.603

137/1/1/4

137/1/2

0.764

137/1/4

0.218

137/1/3

0.162

137/1/5

0.162

137/1/6

138

0.170.

139

0.105

140/1

0.700

1.316

140/2

1.660

146/1

(2)

(1)

150/1

0.380

150/2

1.775

0.312

151

152

1.943

3.167

269/1/1

271/1/2

0.723

0.090

271/1/2

0.422

271/2

0.114

271/3/2

271/5

0.283

1.098

272/1

272/2

1.453

272/3/1

1.045

0.408

272/3/2

272/4

1.453

272/5

1.453

0.232

274/1

0.090

274/1

0.322

274/2

275

0.624

0.060

275

277

3.432

0.628

279

1.720

280/1/1/1/1/3

5.070

280/1/1/1/1/5/1

280/1/1/1/1/5/2

1.000

0.097

280/1/1/4

3.302

280/1/2/1

0.364

281

0.020

282/2

283

0.867

285/1

1.978

1.701

285/2

3.538

286

287

0.914

288

1.858

2.808

289

0.093

290

योग : 60.413 2642

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 17- अ- 82-2013-14- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-टेमरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.947 हेक्टर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.180

18/1 , 18/2 , 19/1 , 19/2

0.110

82/1

0.090

83/2

0.105

92/1/1

0.168

92/1/2

0.088

92/1/3

0.081

92/5/2

92/5/3

0.101

0.105

92/2

0.125

92/4

0.379

93/1/1

96/1

0.101

97/1

0.220

0.225

97/2

170/2/2

0.097

0.222

170/2/3

0.091

0.121

171/2

0.191

171/3

172/4/5

0.081

201/1/2

0.328

(1)

(2)

0.162

201/2/1

201/2/2

0.182

0.242

203, 204

0.197

205, 206

0.883

208/1 , 209/1 , 209/2/1

217/1/2

0.013

219/1/ 1 / 1 क

1.563

1.563

219/1/1/ 1 ख

219/1/1/2

4.072

219/1/1/3

2.948

219/1/1/3

0.315

220

1.214

221

1.114

221

0.270

योग : 17.947

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 18- अ-82-2013-14- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम-सोन्डूल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.119 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.209

1/1/2

0.494

1/1/3

0.178

0.089

1/1/4 भाग 1 ]

2643

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(2)

(1)

1/1/5

0.049

1/1/7

0.081

0.146

1/1/8

15/2

0.510

15/3

0.283

0.040

15/4

0.040

15/5

योग : 2.119

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र , पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 19 - अ- 82-2013-14- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- गोलपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.259

237/1/1

237/1/2

0.259

योग : 0.518

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 20 - अ- 82-2013-14- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- देवरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.987 हेक्टर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

125

0.379

0.379

130, 131

142/2

0.126

0.171

142/3

0.065

144/1/1 , 145/1

0.048

144/1/3 , 145/3

0.052

144/1/2 , 145/2

0.150

147/1 , 147/2

148

0.126

0.129

175/1 , 176/1

0.126

178/1

181/1/4

0.101

0.081

181/1/3 , 181/1/5

0.010

189/1/17

194/1/2

0.345

195/1

0.053

195/2

0.192

196/1

0.052

196/2

0.149

197/1

0.253

योग : 2.987

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

2644

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 21 - अ- 82-2013-14- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- मुहाली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.588 हेक्टर.

रकबा

खसरा

नंबर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.040

2/2/1

0.282

44

0.113

3/1/2/1

0.194

0.133

3/1/2/2

0.013

23/1/1/1

0.202

23/1/2, 23/2

56/1

0.081

0.545

27/3

0.140

27/246/1

28/1

0.161

49/1

0.162

0.263

28/2

0.174

41/2/2, 45

0.048

37/1/1/2

0.121

37/1/1/1/3

0.020

38/1

(1)

(2)

0.356

166

49/2

0.202

0.267

181/2/2 , 183

191/1

0.137

0.283

191/3 , 196/2

0.060

192/1/1/1

0.052

192/1/3/2

0.012

192/1/2/2

192/1/1/3

0.012

192/1/3/3

0.068

0.113

192/1/1/2

192/1/3/4

0.093

0.048

192/1/3/1

182/2/4

0.125

38/2

0.068

योग : 4.588

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 22- अ - 82-2013-14- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- मनावर भाग 1 ]

2645

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013

(ग) ग्राम-मोराड

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.502 हेक्टर.

रकबा खसरा

नंबर

(हेक्टर में ) (1)

(2) 265/6

0.046 265/19

0.076

0.074 211/3/1 , 212/1

211/1/4

0.068

0.097 211/4/3 , 212/4

211/2/2

0.040 220/1

0.126 220/2

0.283

0.218 222

223/1

0.129

0.099 250/2

0.085 264/2, 265/7

265/12

0.016 265/17

0.068

0.012 265/10 , 265/11

251

0.111

0.130 250/1

0.210 248/1/1 , 248/3

248/2

0.101 221/1

0.026 221/2

0.145

0.026 248/1/2

265/9

0.060 264/3

0.131 265/5

0.125

योग : 2.502 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 23 - अ -82-2013-14- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- सीतापुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.362 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.362

164

योग : 0.362

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. एफ- 1-34-2008- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील पिपरई , जिला अशोकनगर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील मुंगावली एवं चन्देरी , जिला अशोकनगर की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

(2 ) " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

मुख्यालय वर्तमान तहसील क्र. प्रस्तावित तहसील

(4)

(3)

(1) ( 2)

1 पिपरई पिपरई मुंगावली एवं चन्देरी.

2 शेष तहसील मुंगावली.

मुंगावली मुंगावली वर्तमान तहसील मुंगावली के रा.नि.मं. वृत्त 1 अथाईखेड़ा के प.ह.नं. 1 से 7 तक एवं 19 से 22 तक कुल 11 एवं रा.नि.मं. वृत्त -2 पिपरई के प.ह.नं. 23 से 27 तक एवं 34 से 37 तक कुल 9 , इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 72 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 200 हैं, शेष रहेंगे.

चन्देरी चन्देरी 3 शेष तहसील चन्देरी.

(5)

सीमाएं (6)

पूर्व में- तहसील मुंगावली पश्चिम में- तहसील अशोकनगर उत्तर में - तहसील चन्देरी एवं ईसागढ़ दक्षिण में- तहसील सिरोंज .

वर्तमान तहसील मुंगावली के रा.नि.मं. वृत्त 1 अथाईखेड़ा के प.ह.नं. 1 से 7 तक एवं 19 से 22 तक कुल 11 एवं रा.नि.मं. वृत्त-2 पिपरई के प.ह.नं. 23 से 27 तक एवं 34 से 37 तक कुल 9 , पटवारी हल्के तहसील चन्देरी के रा.नि.मं. वृत्त-2 थूबौन के प.ह.नं. 22 से 37 तक कुल प.ह.नं. 16 एवं रा.नि.मं. वृत्त-3 विक्रमपुर के प.ह.नं. 38, इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 98 है नवीन प्रस्तावित तहसील पिपरई में सम्मिलित होंगे .

पूर्व में- राज्य उत्तर प्रदेश एवं तहसील बीना.

पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील पिपरई एवं तहसील सिरोंज.

उत्तर में- तहसील चन्देरी दक्षिण में- तहसील कुरवाई.

पूर्व में - तहसील ललितपुर राज्य उत्तर प्रदेश

वर्तमान तहसील चन्देरी के रा.नि.मं. वृत्त-2 थूबौन के प.ह.नं. 22 से 37 तक कुल 16 एवं रा.नि.मं. विक्रमपुर के प.ह.नं. 38 इस प्रकार कुल 17 प.ह. अपवर्जित होकर कुल 40 पटवारी हल्के जिनमें 121 ग्राम हैं, शेष रहेंगे.

पश्चिम में - तहसील ईसागढ़ उत्तर में - तहसील खनियाधाना दक्षिण में- तहसील मुंगावली.

( 3 ) प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 July 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-07-26.30.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-07-26.30.Ordinary.