ध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013- श्रावण 4 , शक 1935
विषय - सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम ,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 60-2012 - ब-2- दो- संशोधन. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून , 2013 द्वारा श्री दीपक वर्मा, भा. पु. से. , ( 2004 ) पुलिस अधीक्षक , हरदा को अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं सपरिवार श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एवं वैष्णव देवी की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है.
2. उक्त आदेश की कंडिका 2 में त्रुटिवश अंकित श्री अनुराग , भा. पु. से. के स्थान पर श्री दीपक वर्मा, भा. पु. से . एवं 17 दिवस के स्थान पर 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होना पढ़ा जाए.
2577
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 398-88- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जून , 2013 द्वारा डॉ. विजय कुमार, भा. पु. से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 24 से 29 जून, 2013 तक, कुल छह दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 23 एवं 30 जून, 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
2. डॉ. विजय कुमार, भा. पु. से. द्वारा 27, 28 एवं 29 जून, 2013 का उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.
3. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून, 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .
2578
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013
क्र. 5510 - इक्कीस- अ ( स्था ) .- राज्य शासन, कु. क्षमा तिवारी , प्रारूपकार- सह - अवर सचिव को मुख्य प्रारूपकार- सह - उपसचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में मुख्य प्रारूपकार- सह- उपसचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड- पे रु. 7600/- में दिनांक 1 जुलाई , 2013 से पदोन्नत करता है .
क्र. 5511 - इक्कीस अ( स्था ) - राज्य शासन, श्रीमती रजनी पंचौली, स्टाफ ऑफिसर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव स्टेनो संवर्ग के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड - पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदस्थापना करता है.
क्र. 5512- इक्कीस अ ( स्था ) .- राज्य शासन , श्री सी. एल. मुकाती ( अ.जा. ) , सांख्यिकी अधिकारी को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड - पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई , 2013 से पदोन्नत करता है.
क्र. 5513-इक्कीस अ( स्था) - राज्य शासन, श्री आर. पी. गुप्ता, सहायक संचालक अनुवाद को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुये नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अवर सचिव अनुवाद के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड - पे रु. 6600/ - में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है .
क्र. 5514- इक्कीस- अ ( स्था ) .- राज्य शासन , श्री अनिल कुमार शर्मा, निजी सचिव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में स्टाफ ऑफिसर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड- पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पदोन्नत करता है .
शर्त.- कु. क्षमा तिवारी और श्री आर. पी . गुप्ता को जब भी भारत सरकार विधि मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा संचालित विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण आयोजित हो तब वे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा पदोन्नति आदेश निरस्त कर मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.
" प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है "
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013
फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2009 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री ओमपाल सिंह आत्मज श्री धर्मवीर सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अम्बाह , जिला मुरैना का त्यागपत्र दिनांक 29 जुलाई, 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.
फा. क्र . 3 ( ए) 1-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ए) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है: -
1. श्री सुधीर सिंह चौहान , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बैढ़न, जिला सिंगरौली.
2. श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा.
3. सुश्री नीता गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , देवास .
4. श्री संजय कुमार पाण्डे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल.
5. श्री महेश कुमार सैनी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , इन्दौर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
2579 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013
क्र. एफ 11-14-2012 - तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-01-2013 - तीस , दिनांक 24 जनवरी , 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में किया गया था.
2. आयुक्त, पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है . आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .
3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक , पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
क्षेत्रफल
धार्मिक स्थल
स्वामित्व जिला तहसील
राज्य
स्मारक का नाम
पूजा के अधीन है अथवा नहीं.
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.
(6)
(7)
(8) (1)
(2) (3) (4)
(5)
(9) नहीं जबलपुर जबलपुर
मध्यप्रदेश
आर.टी.ओ. आफिस के सामने.
रायल होटल पुराना बंगला मय आहाता.
ऐरिया 14144.05 वर्गफुट.
सिविल स्टेशन ब्लॉक नं . 32 प्लाट नं . 11- 12/1.
एम.पी. इलेक्ट्रिक बोर्ड जबलपुर रामपुर लीज पर.
4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/ पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे , अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो , उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.
क्र. एफ 11-15-2012- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-2012- तीस -1714 , दिनांक 25 मार्च , 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में किया गया था.
2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है .
2580
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
जिला
राज्य
तहसील स्थल
स्मारक का नाम
(5) (2) (3) (4)
(1)
बारादरी भिण्ड रौन
मध्यप्रदेश
इंदुर्खी
स्वामित्व
क्षेत्रफल
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं.
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है.
(9) (6)
(7)
(8)
खसरा नं. 31
रकवा
है.
मध्यप्रदेश
शासन.
0.031 हे.
4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.
विनोद कटेला, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2013
क्र. एफ 11-08-2013 - तीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , संस्कृति विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश तीर्थ- स्थान एवं मेला प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रबन्ध एवं नियंत्रण के लिए सदस्य मण्डल के गठन हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ 11-06-2009- तीस , दिनांक 2 मार्च, 2012 के परिपेक्ष्य में नीचे उल्लेखित सदस्यों का मनोनयन करता है:-
1. संसद सदस्य-
(1) मान. श्री भूपेन्द्र सिंह, सांसद, सागर
(2)
2. विधान सभा सदस्य- ( 1 )
माननीया श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद, इन्दौर.
मान. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, विधायक , सागर
(2)
(3)
मान. श्री ज्ञान सिंह, विधायक बांधवगढ़ ( उमरिया) .
मान. श्री मोहन शर्मा , विधायक, नरसिंहगढ़ (राजगढ़ )
डॉ. भरत पाठक , चित्रकूट
3. कला, संस्कृति क्षेत्र ( 1 ) के प्रतिनधि.
डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित, उज्जैन
(2)
श्री कामतानाथ , ग्वालियर
(3)
श्री गोविन्द्र शर्मा, भोपाल
(4)
(5) श्री लक्ष्मीनारायण भावसार , भोपाल
श्री राधाशरण गोस्वामी, भोपाल
4. उद्योग - व्यापार क्षेत्र- (1)
के प्रतिनिधि.
(2) श्री मनीष सारा
श्री घनश्याम गर्ग
(3)
श्री संतोष चौबे , भोपाल
(4)
(5) श्री एल. एन . झुनझनवाला.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, उपसचिव.
भाग 1 ]
2581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश
बैतूल , दिनांक 24 जून 2013
क्र. मंडी/समिति गठन/2013/ 98 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में, मैं, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर, बैतूल , मध्यप्रदेश मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मंडी के लिए कालम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं: -
क्र. कृषि उपज मण्डी संस्था का नाम समिति का क्रमांक व नाम
(3)
(1)
(2)
1
36- भैंसदेही विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि.
2
कृषि विभाग का प्रतिनिधि.
3
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि.
4
जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि.
5
पंचायत का प्रतिनिधि
प्रावधान
नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता
(5)
(4)
श्री धनराज व. रतनलाल , ग्राम चिचोलीढाना मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) अन्तर्गत.
मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) अन्तर्गत.
श्री पी.एन. आखरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड, भैंसदेही.
मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ज) अन्तर्गत .
श्री वसंत माकोडे , अध्यक्ष , जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्या. , बैतूल.
मंडी अधिनियम की धारा 11 (1 ) ( झ ) अन्तर्गत.
श्री सदन आर्य , अध्यक्ष जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. , बैतूल.
श्री मारोती बारस्कर, जनपद सदस्य , भैंसदेही मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) (ञ ) अन्तर्गत.
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम , दिनांक 12/17 जुलाई 2013
क्र. स्था. निर्वा- 2013-184.- मध्यप्रदेश पंचायत ( उपसरपंच , अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ) निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 22 के खण्ड (क ) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक एक, सन् 1994 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , राजीव दुबे , सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर , जिला रतलाम , एतद्वारा जिला पंचायत रतलाम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रकाशित करता हूं: -
नाम एवं पिता/पति का नाम और पता (2)
अनुक्रमांक (1)
1. श्रीमती निर्मला शंकरलाल पाटीदार, पता ग्राम व पोस्ट घराड, तहसील रतलाम.
2. एडवोकेट वीरेन्द्रसिंह सोलंकी पिता अजीतसिंह, ग्राम बापचा, ग्राम पंचायत सुरजना , तहसील आलोट.
स्थान : रतलाम
दिनांक 09 जुलाई 2013
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष कार्यालय का नाम (3)
अध्यक्ष ,
जिला पंचायत , रतलाम .
उपाध्यक्ष जिला पंचायत, रतलाम.
राजीव दुबे, कलेक्टर.
2582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , इन्दौर , मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 17 जुलाई 2013
अधिसूचना क्रमांक-1128- बीआरटीएस-2013 .- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधान के अनुपालन में, मैं , आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर एतद्वारा बीआरटीएस राजीव गांधी चौराहा से निरंजनपुर व्हाया भंवरकुँआ चौराहा , होल्कर कॉलेज ब्रिज , नवलखा चौराहा , इन्दिरा गांधी प्रतिमा, जी.पी.ओ. व्हाईट चर्च, गीता भवन चौराहा, पलासिया, एल.आई.जी. चौराहा, विजय नगर , सत्य सांई चौराहा , देवासनाका मार्ग पर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से केवल अटल इन्दौर सिटी ट्रांन्सपोर्ट कम्पनी की वाहनों के संचालन हेतु घोषित करता हूं.
अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी की वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की वाहनों का उक्त मार्ग पर संचालन प्रतिबंधित रहेगा . केवल उक्त बीआरटीएस मार्ग पर संचालित वाहनों में यांत्रिक खराबी होने की स्थिति में उन्हें मार्ग से बाहर करने हेतु रिकवरी वाहन (क्रेन ) एवं मार्ग के रख - रखाव हेतु काम आने वाली वाहनों को संचालन की छूट प्राप्त होगी.
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
उज्जैन , दिनांक 18 जुलाई 2013
-स्थापना- 2013-4787 .- मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम , 1974 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्री अवधेश शर्मा , अपर कलेक्टर, उज्जैन को नगर पालिक निगम, उज्जैन सीमा क्षेत्र के लिये सक्षम प्राधिकारी , लोक परिसर ( बेदखली ) नगर उज्जैन नियुक्त किया जाता है.
बी. एम. शर्मा , कलेक्टर .
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2013
क्र. 770- रा.स. - यू.ए. - 6-2013.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 513 - रास- यूए - 6-2013 , दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्यूलेशन की कण्डिका 35 ( 11 ) का प्रयोग करते हुए, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रो. डी.पी. सिंह , कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को सौंपा गया था.
प्रो. डी.पी. सिंह के दिनांक 29 जुलाई 2013 से 28 अगस्त 2013 तक विदेश प्रवास पर प्रस्थित होने के कारण डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्यूलेशन की कंडिका 35 ( 11 ) के तहत एतद्वारा प्रो. सी.डी. नायक को आगामी आदेश तक संस्थान के महानिदेशक के पद का कार्य संपादित करने के लिये नामनिर्देशित किया जाता है .
चेयरमेन , डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
2583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
भाग 1 ]
भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013 क्र. 722-452-2013-चौवन-1 ,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली, 16 जून , 2011
फा. सं . 12015-15-2008- बी.सी.सी. भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ) के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 - स्था. ( एस.सी.टी. ) दिनांक 8 सितम्बर , 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27 % रिक्तियां आरक्षित की हैं.
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय , उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2008 के का. ज्ञा.सं. 1-1/2005 - यू. 1.ए/847 / द्वारा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में 27 % सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित की है .
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 ( 1993 का 27 ) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने , जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी.
4. 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग की समान केन्द्रीय सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संकल्प सं.
(4)
अधिसूचना/संकल्प कीतारीख (3)
(2)
क्रम सं. (1)
10-9-93
1. सं. 12011/68/93 - बीसीसी( सी)
आन्ध्र प्रदेश , असम , बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा , हिमाचल प्रदेश कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश.
19-10-94
2. सं. 12011/9/ 1994- बीसीसी
उड़ीसा, राजस्थान , त्रिपुरा , पश्चिम बंगाल , दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और पुडुचेरी.
24-5-95
3. सं. 12011/7/95 - बीसीसी
जम्मूव कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
11-12-97
4. सं. 12011/99/94- बीसीसी
चंडीगढ़
5. तत्पश्चात्, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/ समुदायों ( उप जातियों/ पर्यायों सहित ) के अंतर्वेशनों/संशोधनों हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों के आधार पर सूची को [ भाग 1 2584
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
सयम- समय पर संशोधित किया गया और इन संशोधनों को तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के संकल्पों द्वारा वर्ष 1997 तक और वर्ष 1998 के पश्चात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्पों द्वारा अधिसूचित किया गया , जिनका विवरण निम्नानुसार है: -
संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संकल्प सं.
अधिसूचना/संकल्प की तारीख
क्रम सं.
(4)
(3)
(1)
(2)
असम
27-1-96
1. सं. 12011/02/96- बीसीसी
9-3-96
2. सं. 12011/96/94- बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
6-12-96
3. सं. 12011/44/96 - बीसीसी
बिहार , गोवा , गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
उत्तर प्रदेश
3-12-97
4. सं. 12011 /13/97- बीसीसी
27-10-99
5. सं. 12011/68/98 - बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश , चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल , मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब , राजस्थान , तमिलनाडु, त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
6-12-99
6. सं. 12011/88/98 - बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश , चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल , मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
4-4-2000
7. सं. 12011 /36/99 - बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल , मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान , सिक्किम, त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
21-9-2000
8. सं. 12011/44/99- बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश , उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान , तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल .
6-9-01
9. सं. 12011/09/2000 - बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
19-6-03
10. सं.12011 /01 /2001 - बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश, चंडीगढ़ , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल .
13-1-04
11. सं. 12011 / 04/2002- बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश , बिहार, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश.
16-1-06
12. सं.12011 /09/2004 - बीसीसी
आन्ध्र प्रदेश, बिहार , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , गोवा, गुजरात , कर्नाटक, मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश .
12-3-07
13. सं.12011 /14/2004- बीसीसी
दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार, उत्तरांचल, पुडुचेरी , त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र.
12-10-07
14. सं. 12011/16/07 - बीसीसी
पंजाब और उड़ीसा
बिहार
30-7-10
15. सं. 12018/06/05- बीसीसी
18-8-10
16. सं. 12015/02/07- बीसीसी
छत्तीसगढ़ , झारखंड, हिमाचल प्रदेश , हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और दमन एवं दीव.
6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 14 राज्यों ( आन्ध्र प्रदेश , बिहार , गोवा , गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ) एवं 2 संघ राज्य क्षेत्रों ( अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी ) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिये जातियों और समुदायों ( उपजातियों एवं पर्यायों सहित ) की सिफारिश की है.
भाग 1 ]
2585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
7. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है . तद्नुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में , परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशनों/ संशोधनों को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है. ये अंतर्वेशन/संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे .
मध्यप्रदेश
विद्यमान प्रविष्टियां
1. अहीर, ब्रजवासी, गावली , गोली, गवाली , लिंगयात- गौली, गोवारी (ग्वारी ) , गोवरा , गवारी , ग्वारा , जादव , यादव , राउट, थेथावर, गोप/गोपाल.
5. बरायी , वरायी, वारी ( चौरसिया ) , तमोली, तम्बोली, कुम्मावट, कुमावट.
12. पवार, भोयार/ भोखयार
19. देशवाली , मेवाती ( विदिशा जिले के सिरोंज तहसील को छोड़कर) .
21. गडरिया, धनगर, कुरनार, हटगर, हटकर , हाटकार, गादरी , गड़रिया, गारी, गायरी.
27. लोहार, लुहार, लोहपिता, गादोले, गोदेला, लोहपत, लोहपेटा, विश्वकर्मा.
36. कुरमार/कुरामी/ कुर्मी, कुम्बी, कुर्मी ( पटिडार, कुलामी , कुल्मी, कुलाम्बी, गवेल/गभेल ) .
39. कलोटा/कोल्टा/कोलट्टा
विद्यमान प्रविष्टि
66. शून्य
( viii ) महाराष्ट्र
विद्यमान प्रविष्टियां
28. धांगर
35. गढ़पगड़ी
38. गोवलि
65. कोली , ईसाई कोली , चुम्बले, गाबित, खरबा या खरवी, माचीमांर कोली, मंगेला/मंगला, पनभरे ( पनभरी ) , सोन कोली, कोली सूर्यावंशी, वैती, अहीर कोली , पन कोली, बारी .
पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव.
संशोधित प्रविष्टियां
1. अहीर , ब्रजवासी, गावली , गोली , गवाली , लिंगयात-गौली, गोवारी ( ग्वारी ) , गोवरा, गवारी , ग्वारा , जादव , यादव , राउट, थेथावर, गोप/गोपाल , बरगही , बरगाह .
5. बरायी , वरायी, वारी ( चौरसिया ) , तमोली, तम्बोली, कुम्मावट, कुमावट, बारी.
12. पवार, भोयार/ भोखयार , पनवर
19 . देशवाली, मेवाती ( विदिशा जिले के सिरोंज तहसील को छोड़कर ) मिना (रावत ) देशवाली.
21. गडरिया, धनगर , कुरनार, हटगर, हटकर, हाटकार , गादरी , गड़रिया , गारी , गायरी , धारिया , धोशी ( गडरिया ) , गडरिया (पाल बाघेले ) .
27. लोहार, लुहार , लोहपिता, गादोले , गोदेला, लोहपत, लोहपेटा, विश्वकर्मा, लोहार, गरोला, लोहार ( विश्वकर्मा ).
36. कुरमार/ कुरामी/ कुर्मी कुम्बी, कुर्मी ( पटिडार, कुलामी, कुल्मी, कुलाम्बी, गवेल/गभेल ) , कुर्मवंशी , चन्द्रकार, चन्द्र नाहु, कुम्भी गवेल ( गमेल ) , सिर्वी.
39. कलोटा/कोल्टा/कोलट्ट्टा/कलोथा
नई प्रविष्टि
66. खैरुवा
संशोधित प्रविष्टियां
28 धांगर , धनगरी
35. गढ़ पगड़ी, गरपगारी
38. गोवलि, मुस्लिम गवली
65. कोली , ईसाई कोली, चुम्बले गाबित, खरबा या खरवी, माचीमार कोली, मंगेला/मंगला, पनभरे ( पनभरी ) सोन कोली , कोली सूर्यावंशी , वेती , अहीर कोली , पन कोली , बारी , खानादेशी कोल खारवा या खारवी, कोली , ( अनुसूचित जनजाति में जो शामिल हैं , के अलावा ) .
भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.
2586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013
पत्र क्र. 426 - भू- अर्जन- 2013 -प्र . क्र. 02- अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- हीरापुर. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
2.372
तेन्दूखेड़ा
नरसिंहपुर
हीरापुर
तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड , जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 426 - भू- अर्जन - 2013-प्र. क्र. 03-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा-ग्वारी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
ग्वारी
2.259
तेन्दूखेड़ा
नरसिंहपुर
तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.
2587 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
पत्र क्र. 426- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 04-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- सुन्हेटी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(5)
(3)
(2)
(6)
(4)
(1)
3.271
तेन्दूखेड़ा सुन्हेटी
नरसिंहपुर
तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 426 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 05 -अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा ऊमरपानी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
1.743
ऊमरपानी
नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा
तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .
2588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
पत्र क्र. 426- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 06-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा मनकापुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
2.260
तेन्दूखेड़ा मनकापुर
नरसिंहपुर
तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु .
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 426 - भू-अर्जन - 2013- प्र. क्र. 07-अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- जैतपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(3)
(4)
(6) (1) (2)
(5)
0.296
तेन्दूखेड़ा जैतपुर
नरसिंहपुर
तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .
2589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
भाग 1 ]
पत्र क्र. 426 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 08- अ 82- वर्ष 2012-13- मौजा- भामा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
1.743
भामा
नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा
तेन्दूखेड़ा से गाडरवारा सड़क निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 1 जुलाई 2013
क्र. 4705 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं. का लगभाग क्षेत्र ( हे . में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
12.66
सिवनी
हेड प्रोजेक्ट झाबुआ पॉवर लिमिटेड बरेला तह. घंसौर, जिला सिवनी.
घंसौर/रा.नि.म./ कहानी.
विद्युत् संयंत्र स्थापना एवं विद्युत् निर्माण हेतु.
गोरखपुर, प.ह.नं. 21 , बंदो. नं. 171.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2590
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 3 जुलाई 2013
प्र. क्र. 16- अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
4.282
गोर
टीकमगढ़ मोहनगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़ .
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
टीकमगढ़ , दिनांक 4 जुलाई 2013
प्र. क्र. 15 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) (2)
(3)
पडवार
5.458 टीकमगढ़ मोहनगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , टीकमगढ़ .
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जतारा, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
3.185 टीकमगढ़ मोहनगढ़ नंदनपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम गोर की भूमि का अर्जन.
( 2)
(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
टीकमगढ़ , दिनांक 11 जुलाई 2013
प्र. क्र. 17- अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
6.298
केशरमरार
टीकमगढ़ मोहनगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, टीकमगढ़.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम केशरमरार की भूमि काअर्जन.
(3) भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2592
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. 1541 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(1) (2)
(4)
अमरैया
0.051 रीवा हुजूर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मैदानी माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 9 जुलाई 2013
क्र. 1595 - प्रका.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) (2)
(4)
सोहागी
2.407 रीवा त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. -1 , रीवा मुख्यालय , त्योंथर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
भाग 1 ]
क्र. 1597 - प्रका.- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
त्योंथर
0.700 रीवा
टिकुरी
( 2 ) द्वारा
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय , त्योंथर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1609 - भू- अर्जन - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
0.840 कोटर
किचवरिया
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर, संभाग रीवा (म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली सब- माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1611 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 2594
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
कोटर
0.607 सतना
ढोंढ़ी
(2)
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर, संभाग रीवा (म.प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 10 जुलाई 2013
प्र. क्र. 29- अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) (1)
0.10 पाटन
जबलपुर
लुहारी ,
प.ह.नं. 3
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
दमोह जबलपुर मार्ग में बस ले -बाय निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 31 - अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) भाग 1 ]
2595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(3)
(1)
(4) 0.10 पाटन
जबलपुर
कुशली , प.ह.नं. 5
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर .
ले- बाय निर्माण हेतु. दमोह जबलपुर मार्ग में बस भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(4) (1)
0.66 (2) पाटन
जबलपुर
(3) पौड़ी ( राजघाट ) , प.ह.नं. 3 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
ले-बाय एवं बस ले- बाय दमोह जबलपुर मार्ग में ट्रक निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र . क्र. 33 - अ- 82-2012-13 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(1) (2) पाटन
(4) 0.05
(3) बोरिया,
जबलपुर
प.ह.नं. 13
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
दमोह जबलपुर मार्ग में बस ले-बाय निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2596
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
कार्यालय, कलेक्टर , जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 28 जून 2013
क्र. 2203 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 3- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नीमच
(ख) तहसील- जावद
(ग ) नगर/ग्राम- अठाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.
सर्वे नं.
प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)
0.042
784
785
(2) 0.008 0.050
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भडभडिया जावद अठाना सुखानन्द मार्ग ग्राम अठाना से आगे कि.मी. 15/6 में निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकाससिंह नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013
प्र.क्र. 01 - अ- 82- वर्ष 2011-12 प.क्र. 420- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- तेन्दूखेड़ा
(ग ) ग्राम-करौदी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.192 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)
(2)
0.060
33/1
0.030
33/2
0.090
34, 35/2 , 36/2
0.120
37/2, 38/2
0.167
61/3
0.235
65
0.080
66
0.060
67
17/1
0.075
0.055
17/2
0.155
18, 19
0.085
23/1
0.050
25
56
0.289
27
0.247
28/1
0.100
0.104
31/1 , 3
0.190
26/1
योग . 2.192
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तेन्दूखेड़ा गाडरवारा मार्ग ( सड़क निर्माण ) हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 1 जुलाई 2013
क्र. भू- अर्जन-01 ( अ-82 ) 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- मण्डला
(ग ) ग्राम- लावर मुड़िया मा. , प.ह.न. 12
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टर.
ख. न.
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.24
796
योग . 0.24
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लावर जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -03 ( अ -82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- मण्डला
(ख ) तहसील- निवास
(ग) ग्राम-कोबरी कला, प.ह.न. 35
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.99 हेक्टर.
रकबा
ख. न.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.10
215/1
265/4
0.05
0.06
265/5
0.07
265/6
0.10
265/7
0.12
265/8
0.10
265/9
0.05
267
0.27
270
271
0.49
0.40
387
0.12
388
0.06
389/1
योग . 1.99
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोबरी कला जलाशय - वेस्टवियर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 2 जुलाई 2013
प्र. क्र. 45- अ-82-2012-13- क्र. 1503 - भू-अर्जन- नहर - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी 2598
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(ग ) ग्राम- रसवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.760 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.080
31/1
0.210
31/2/1
31/2/2
0.150
0.350
46/1
0.010
46/2/1
0.040
46/2/2
0.060
46/2/3
0.325
46/2/4
0.350
86/1/1/2 , 86/4 , 92
0.540
86/1/2, 90/1
0.160
86/1/3/1 , 86/5 , 93/1
0.065
86/1/3/3 , 93/3
0.230
93/5
93/6
0.190
योग .. 2.760
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 53 - अ- 82-2012-13- क्र. 1502- भू-अर्जन- नहर. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम-दाभड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.435 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.050
2/1
0.485
6/1 , 6/2 , 7/1 , 30/1 /2 क
0.360
7/2, 30/1/2ख
0.395
12
13
0.425
0.150
14/4
0.150
14/237/1/2
0.070
14/237/2/2
32/2
0.630
0.150
14/237/2/3/1
0.350 15/1 , 15/2
26/2
0.170
0.120 26/3
27/1
0.093
0.060 31/3/1
33/3/2
0.040
0.100 14/237/2/3/2
0.250 31/3/2
0.010 32/1
0.300
34/1/1
34/1/2
0.190
0.380 48/1
0.218 49/3, 52/1/3
0.065 49/4, 52/1/4
53
0.051
0.260 54/1
0.005 59
0.050 154/1
0.040 163, 164
0.420 166/2
0.160 167/2
0.050 169/1
0.356 170/1
0.070 170/2
0.151 171/2
0.060 173/2/2
0.060 178/1
0.220 178/2
178/3
0.220 भाग 1 ]
2599
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.060
178/4/1
0.016
213
0.890
214/1
0.400
214/2
0.285
217/1 , 217/1/2
0.165
217/1/1 , 217/4
217/2
0.200
217/3/1
0.025
0.010
230
योग .. 9.435
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 4 जुलाई 2013
क्र. भू-अर्जन- पूरक-04 ( अ -82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- दूधीमझौली, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.12 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
11
1.070
0.180
15
2.200
25
0.180
28
0.150
29
0.620
48
1.600
50
0.160
64
0.250
68
1.060
69
0.450
167
0.450
168
8.37
0.75
9.12
शासकीय भूमि 21 , 49 , 51 , 164 कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिलघटी जलाशय के शेष शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-05 ( अ-82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- किवटी, प.ह.नं. 75/152
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.39 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.12
249
250
0.12 2600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
0.40 251
0.38 252
300
0.06
0.26 301
302
0.26
0.26 303
0.34 304
305
0.30
0.26 306
0.01 307
0.05 308
0.30 309/1
0.88 309/2
0.84 310
0.38 316/1
0.37 316/2
317/1
0.30
0.40 317/2
374
0.05
0.06 378
0.25 313
0.28 319
0.67 320
0.36 322
0.39 323
0.20 325
0.29 326
0.30 344
0.39 291/1
291/2
0.09
0.28 291/3
0.07 292/1
0.04 292/2
0.34 293
0.68 294
0.15 296/1
296/2
0.44
0.92 297
0.41 298
0.14 299/1
0.26 299/2
0.19 312/1
0.52 312/2
0.08 311
343
0.10
(2)
(1)
0.18
342
0.12
315/1
315/2
0.32
योग . 14.86
शासकीय भूमि
0.53
318 , 321 , 324 , 295
योग .. 15.39
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चटुआ हाई लेबिल टैंक के शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-06 (अ -82) -2012-13-673.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- पहरूआ माल , प.ह.नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.520 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.170
173
0.070
169
0.100
170
0.450
178
0.020
181
0.070
227
0.160
174
172/1
1.050
0.560
221
0.080
167
0.550 232
1.300 248 भाग 1 ]
2601
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(1)
(2)
176
0.210
0.080
177
179
0.240
0.200
180
223
0.260
230
0.070
0.090
233
172/2
0.230
1.000
183
0.170
184
0.200
311
185
0.090
162
1.900
186
0.030
0.040
163
220/1
1.570
220/2
1.540
222
0.870
0.640
245
224
0.100
0.090
228
0.250
229
251
0.120
0.180
236
0.370
158
237
0.040
238
0.180
250
0.560
252
0.290
0.030
175
0.160
166
0.130
145/348
कुल योग निजी भूमि .. 16.51
शासकीय भूमि
6.010
171 , 144, 182 , 219 , 251 , 161, 242 , 246 , 145/349 , 247, 249 , 291
कुल योग .. 22.52
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -07 ( अ-82 ) -2012-13-672.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- पहरूआ रै. , प.ह.नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हैक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हैक्टर में) (1)
(2)
निजी भूमि
0.160
158/1
158/2
0.160
. 0.32
कुल योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
0
0.000 कुल योग .. 0.32
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-08 (अ-82) -2012-13-674.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा 2602
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(ग ) ग्राम- पहरूआ माल, प.ह.नं. 5 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.89 हैक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2) (1)
0.070 248
251
0.060
0.010 252
0.160 253/3
266/1
0.190
0.130 265
0.190 262
0.220 98
0.070 103
97
0.070
0.020 94
107
0.110
0.040 108
0.010 109
0.030 116
0.060 115
114
0.050
0.030 46
48
0.110
0.060 47/1
0.050 47/2
0.160 32/1
0.230 32/2
32/3
0.160
0.200 30
4
0.130
0.130 29
0.020 8
0.040 6
7
0.080 2/2
0.180
0.020 26
0.010 9
कुल योग निजी भूमि 3.10
शासकीय भूमि
0.790 260 , 263 , 261 , 101 , 100 99 , 95, 93, 92
3.89
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय के में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन -09 (अ-82 ) -2011-12-675.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- मोहरा कला, प.ह.नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.68 हैक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हैक्टर में ) (2)
(1)
निजी भूमि
509
0.370 726
0.120
0.110
730/1
0.030 727
0.150 728
0.110 725
0.020
730/2
0.340 731
0.040 732
0.390 684
0.080 331
0.140 733
734
0.130
0.110 706
717
0.120 335
0.130
0.070 716/2
0.200 716/1
0.070 715
0.070 713 भाग 1 ]
2603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(1)
(2)
0.090
441
0.080
685
0.080
332
0.270
682
0.020
672
334/1
0.100
334/2
0.090
0.030
339
0.050
340
0.060
319
0.010
318
313
0.010
0.030
162
0.020
312
0.140
308
0.050
304
0.110
151
306
0.050
0.070
307
0.160
150
0.110
190
0.270
189
188
0.020
0.210
202
164
0.190
0.030
156/1
0.030
156/2
0.250
396
.5.430
कुल योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
738 , 704 , 683 , 681 ,
333, 337 , 342 , 172 ,
1.250
310 , 199 , 180 , 204 ,
152, 155 , 508
कुल योग 6.680
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 9 जुलाई 2013
क्र. 484- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-सनावद
(ग ) ग्राम- भोकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.492 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
56/1
0.288
0.104
57/1
0.040
59
64/9
0.086
0.040
64/10
0.296
64/11
64/12
0.068
0.392
64/17
66/3
0.016
0.060
66/4
66/5
0.006
67
0.096
योग .. 1.492
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम. 16 की सब माईनर क्रमांक एस.एम. - 3 के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 13 जुलाई 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 959.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ग्राम- सिरसौद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.30 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)
(2)
0.01
88
0.13
90
0.05 92
0.04 100
101
0.03
0.05 112
0.01 113
0.10 114
0.03 115
0.05 116.
0.01 117
0.01 119
0.09 120
0.05 121
0.01 122
0.21 148
0.04 159
657
0.16 658
0.02
0.01 659
674
0.03
0.05 677
0.04 678
(1)
(2)
0.01
679
684/1
0.01
0.02
749
0.04
765/1
0.01
766
0.22
767
0.02
770
773
0.02
0.12
776
0.05
777
0.02
804/मिन 1
805
0.03
0.04
806
0.03
807
808
0.01
0.07
809
812
0.01
0.14
813
0.08
3441/मिन 1
0.13
3443/मिन 1
0.02
3451
0.05
3448
0.11
3450
0.03
3974
3991
0.05
3992
0.01
0.08
3993
0.01
4041
0.05
4042
4045
0.10
4046
0.03
4048
0.07
0.02
4049/मिन 2
4050
0.10
0.01
4051
4055
0.04
4057
0.05
0.15
4058
0.19
4061
4062
0.14
0.19
4063/मिन 1
0.02
4071
0.04
4089
0.08
4091
0.02
4092 भाग 1 ]
2605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(1)
(2) 4094
0.03 4095
0.10
0.06 4096
4130/2
0.06
0.21 4133
4156
0.14
0.10 4163
4409
0.02
0.12 4410
0.06 4411
4412
0.02 4447
0.31 4451/1
0.26 4458
0.02
0.03 4460
4461/2/मिन 2
0.22 4462
0.06 4465/1
0.02 4465/2
0.02
0.02 4465/3
0.17 4474
0.13 4478
0.02 4479
4484/2
0.26 4485
0.13 4486
0.10 4488/5
0.08 4515/मिन 2
0.14 4516/3
0.16 4517
0.13
0.09 4537
4540/1/10
0.11 4540/1/12
0.11 4540/मिन 2
0.14 4541
0.29 4542
0.11 4544
0.30 4545/मिन 2
0.04
0.03 4546/मिन 1
4546/मिन 2
0.05 4547
0.06
0.25 4750
0.03 4761
4762
0.04 4763
0.15 (1)
(2)
0.03
4764/मिन 1
4774/1/1
0.30
योग .. 9.30
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन-960.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
( क) जिला-शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा
(ग ) नगर/ ग्राम- बडोरा
(घ) कुल क्षेत्रफल-5.67 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1684/2
0.21
1684/4
0.05
1684/7
0.03
1684/8
0.13
1684/10
0.09
1684/12
0.09
1685/4
0.07
1685/5
0.07
0.20
1688
1689
0.09
1690
0.07
1693
0.07
1694
0.04
0.08
1695
1696
0.12
1719/1
0.01
1721
0.07 2606
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
0.08 1725
0.02 1726
0.02 1810
0.20 1811
0.03 1822/1
0.01 1822/2
0.13 1824
0.10 1828
0.13 1829
1830/1
0.16
0.13 1830/2
0.14 1832/1
1832/2
0.01
0.07 1833
0.03 1880
0.04 1881
0.11 1888/2/1
1888/5
0.18
0.02 1888/6
1888/7
0.16
0.08 1892
0.12 1893
0.01 1895
0.05 1898
0.10 1899
0.06 1901
0.14 1902
0.09 1903
1904
0.16
0.03 2035
0.02 2046/1
0.13 2047/2
0.03 2055
0.07 2056
0.20 2058
0.11 2086/1
0.01 2086/2
0.14 2088
0.18 2089
0.25 2090
0.05 2229
2232
0.23
0.13 2233
0.01 2235
0.01 2236
योग . 5.67 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील करैरा कार्यालय में देखा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-961 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील - करैरा
(ग) नगर/ग्राम-सिल्लारपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.08 हेक्टर .
अर्जित रकबा सर्वे नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
1683
0.11
0.15
1684
0.06
1685
0.35
1687
0.13
1688
0.10
1689
40
0.15
0.08
43
44
0.18
0.13
50
0.76
53
0.17
64
0.02
242
0.20
243
0.02
244
0.18
246
0.08
247/1
0.08
247/3
0.06
248
0.06 249
0.21
254
0.08
320/2
0.48 324 भाग 1 ]
2607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
326/1
0.05
0.09
327/1
0.06
331/1
0.11
332/1
0.04
337/मिन. 1
0.15
338
0.15
339/मिन . 1
0.08
340
0.02
345
0.01
391/मिन. 1
0.07
392/2
405
0.18
0.21
1005/2
0.02
1002
योग .. 5.08
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील करैरा कार्यालय में देखा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 13-962. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ग्राम-लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टर .
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
131/6
0.33
131/1/16
0.47 0.80
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर दांयी तट नहर (लालपुर पिकअप वीयर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाली निजी भूमि पर स्थित सपत्तियों की अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 11 जुलाई 2013
प्र. क्र. 1990.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
( ग) ग्राम- खजुरी , पटवारी हल्का नं. कटौली 18 लगभग क्षेत्रफल -6.72 हेक्टर. (घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.01
130
133
0.05
0.03
135
0.03
136
0.02
137
0.08
142
143
0.03
0.04
144
170
0.01 2608
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
173
0.01
0.25 178
0.01 192
193
0.02
0.06 198
0.16 202/1
0.15 203
0.29 211
0.28 212
0.03 217
0.03 230
0.02 235
236
0.02
0.06 241
0.04 245
0.02 248
0.02 250
0.01 251
0.02 252
0.4 255/1
0.03 261
0.03 265
0.04 268
0.05 280
0.07 283
0.05 288
0.11 289
0.19 290/1
0.02 295
0.03 299
0.03 301
0.02 308
0.06 310
312
0.03
0.06 313
0.06 315/1
0.03 319
324
0.06
0.02 331
0.01 333
336/1
0.24
0.05 339
0.19 348
349/1
0.06
(2)
(1)
0.01
350
0.09
351
0.10
352
353
0.05
0.12
356
0.15
358
0.02
360
362
0.15
1.11
363
0.01
377/1
377/3
0.03
377/4
0.03
0.03
377/5
377/6
0.03
0.01
381
382
0.07
386
0.01
0.05
401
404/1
0.15
0.01
407
409
0.01
0.27
415
0.04
417/1
446
0.01
448/1
0.03
452
0.02
0.02
453
0.02
454
455
0.03
0.01
461/1
462/1
0.01
467
0.05
468
0.05
0.04
469
0.03
417
0.03
471
0.20
473
0.10
474
0.04
475
476
0.02
477
0.02
0.01
478
0.01
516
0.01
517/1 भाग 1 ]
2609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.01
518/1
523
0.01
524
0.01
योग . 6.72
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिगंरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 1992.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
ग्राम- कटौली, पटवारी हल्का नं. कटौली 18 (ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.61 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
506
0.03
0.02
507/ 1 /ख
507 /1 /ग
0.01
507/1 /घ
0.01
507/ 1 /नग
0.03
507/ 1 /च
0.01
507/2
0.08
0.04
507/3/क
0.02
507/3/ख
507/4
0.03
0.01
507/6 /ख
0.01
507/6/ग
0.01
507/ 6/घ
(1)
(2)
0.02
507/7
963
0.03
0.02
965
966
0.02
967/1
0.02
967/2
0.01
967/3
0.02
967/4
0.06
968
0.02
969
0.02
970
0.02
0.04
971
972
0.03
973
0.03
0.04
974/1
974/2
0.01
974/3
0.01
975
0.22
0.02
976
0.07
977/1
978
0.01
979
0.03
980
0.03
982
0.20
0.47
983
984
0.08
1029
0.01
0.05
1043
0.01
1044
1045
0.04
1046
0.03
1047
0.04
1048/1
0.02
1048/2
0.01
1048/3
0.02
1048/4
0.02
0.05
1049/1
1049/2/क
0.01
0.01
1049/2/ख
0.02
1049/2/ग
0.08
1050
0.02
1051/2
1051/3
0.01
1053
0.01
1054
0.01 2610
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
0.03 1055
0.02 1056/1
0.01 1056/ 2/ख
1057/1
0.03
0.03 1058/1
0.03 1058/2
0.06 1059
0.08 1060
0.01 1062
0.05 1063/1
0.01 1066
0.01 1067
1070
0.30
0.03 1071
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1074/2
0.03
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1074/4
0.02
0.01 1075
0.05 1076/1
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1076/5
0.01
0.19 1077/1
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0.07 1079/1
0.02 1079/2
0.07 1079/3
0.08 1080
1081
0.08
0.02 1082
1083
0.01
0.01 1084
0.02 1085
1086
0.05
0.06 1087
0.02 1092
0.01 1093
0.01 1094
0.01 1095
1096
0.01
0.02 1098
(2)
(1)
0.04
1105
1106
0.07
1108
0.02
0.03
1110
1112
0.02
0.04
1114
0.16
1115
1119/1/क
0.02
0.02
1119/1 /ख
0.02
1119/ 1 /ग
0.04
1120
0.04
1121
0.01
1122
0.01
1123
1124/1
0.05
0.03
1124/2
0.02
1124/3
0.03
1127
1128
0.02
0.02
1129
0.02
1132/1
0.02
1133
0.01
1134
0.01
1135
0.02
1144
1151/1
0.01
1151/2
0.01
0.03
1152
0.06
1154
0.03
1161/2
0.02
1173
0.01
1174/1
1174/2
0.01
0.02
1175
1176
0.03
0.03
1177
1178
0.01
1179
0.03
1182
0.04
0.04
1183
0.01
1184
0.01
1185
0.01
1186
1187
0.17
1188
0.01 भाग 1 ]
2611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
0.02 1189/1
0.01 1189/2
0.01 1190/1
0.01 1190/2
0.01 1191
0.04 1192/1
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0.01 1196
0.02 1197
0.02 1198/1
0.03 1199
0.04 1200
0.02 1201
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0.02 1209
0.01 1215/1
0.03 1216
0.01 1217
0.02 1218
1219
0.02
0.01 1220
0.01 1221
0.02 1222
0.02 1223
0.01 1224
0.18 1229
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1237
0.02
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1251
0.03
0.05 1252
0.05 1257
0.15 1258
0.09 1259
0.06 1260
0.02 1261
0.09 1262
(2)
(1)
1263
0.04
0.04
1265
0.02
1266
1267/1
0.01
0.02
1267/2
0.05
1268
0.03
1269
1270
0.02
0.04
1271 /1 /K
1271/1/Kh
0.02
1271/2
0.01
1272
0.03
0.05
1273/1
0.02
1273/2
1274/1 /K
0.02
0.02
1274/1/Kh
0.01
1274/2
1275
0.03
0.02
1276
0.03
1277
1278
0.02
0.02
1279
0.01
1280
0.02
1281 /1 /K
1282/ 1 / Kh
0.01
0.01
1282/2
0.01
1283
0.01
1284
0.03
1285
0.01
1286
0.01
1287
0.02
1289
0.01
1291
0.01
1293/2
0.18
1294/1
0.11
1296
0.02
1304/1
0.02
1304/2
0.03
1305
1307/1
0.01
0.02
1307/3
1317/1/K
0.04
0.20
1318/1
0.02
1318/2
1321
0.03 2612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
1322
0.08
0.04 1323/1
0.05 1324
1325
0.16
0.01 1326/1
1326/2
0.05
0.04 1330/1
0.02 1331/1
1332/1
0.08
0.10 1332/2
1333
0.03 1334
0.04 1335
0.06
0.01 1336
1337/1
0.03 1337/2
0.02
0.10 1338
0.27 1339
0.37 1340
0.04 1341/1
1341/2
0.11 1342/1
0.14 1342/2
0.02
0.05 1343/1
1343/2
0.03 1344
0.53
0.06 1345
1346
0.02 1347/1/ K/ 1
0.02 1347/1/K/2
0.02 1347/1/Kh
0.01 1347/1/G
0.02 1347/2
0.02 1347/3
0.01
0.02 1347/4
1347/5
0.02 1347/6
0.01 1349
0.11 1350/2
0.04 1351/1
0.03 1351/2
0.04 1352/1
0.02
0.03 1352/2
1354
0.18
0.20 1355
(1)
(2)
1356
0.05
0.06
1357
1358/1/K
0.03
1358/ 1/Kh
0.03
1358/2
0.07
1359/1
0.01
1359/2/1
0.02
1359/2/2
0.01
1359/2/3
0.01
1359/3
0.04
1360
0.01
1361/1
0.01
1361/2
0.01
1362/1 /K
0.03
0.05
1362/ 1 /Kh
1362/2
0.07
1363/1
0.12
1364
0.25
0.02
1365
1366/1
0.02
1366/2
0.12
0.01
1367/1 .
1367/2
0.01
1367/3
0.01
1368
0.04
0.01
1369
1370/3
0.01
1420
0.01
1421
0.04
0.15
1422
1423
0.01
1424
0.02
1428
0.01
1429
0.09
1430
0.06
1431
0.10
0.10
1432
1433
0.02
1434
0.05
1435
0.02
1436
0.06
1437/1
0.01
0.01
1438
1500
0.23
1501/1
0.29 भाग 1 ]
2613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
1501/2
0.02
0.04 1501/3
0.02 1501/4
0.06 1502/1
0.06 1502/2
1504
0.03
0.10 1505
0.02 1506
0.03 1507
1508
0.04
0.25 1509
0.02 1510
0.04 1511
1512
0.03 1513
0.05
0.05 1514
1515
0.03
0.04 1516/1
0.04 1516/2
1517
0.01
0.04 1518
0.02 1519
1520
0.02 1521/1
0.07
0.05 1521/2
1521/3
0.05
0.02 1522/1
0.02 1522/2
1523/1
0.08
0.08 1523/2
1524
0.02 1525
0.02 1526
0.03 1527
0.02 1528
0.02
0.02 1529
1530
0.03
0.02 1531
0.04 1532
0.01 1533
0.01 1534
0.01 1536
0.01 1541
1542
0.01
0.02 1543
(2)
(1)
1544
0.01
1545
0.03
0.03
1546
1547
0.01
0.01
1548
1549
0.02
0.02
1550
1551
0.01
1552
0.01
0.03
1553
0.02
1554
1555
0.05
1556
0.05
1557
0.04
0.06
1558
1559
0.07
1560/1
0.02
1560/2
0.02
0.04
1561
1562
0.03
1563
0.01
0.01
1564
1565/1
0.10
0.01
1566
1567
0.02
0.01
1568
0.01
1569
0.01
1570
1571
0.01
0.01
1572
0.01
1594/1
1595/1
0.05
0.03
1596
1597
0.03
0.02
1598
0.01
1599
1600
0.01
0.03
1702
1703
0.16
1704
0.05
0.07
1705
1706
0.11
0.03
1707
0.07
1708
1709
0.09 2614
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.01
1710
0.04
1711
0.03
1712
0.03
1713
0.01
1714
0.01
1715
0.01
1716
0.01
1717
0.01
1725
0.01
1726
1727
0.01
0.01
1729
1730
0.01
0.01
1736
0.06
1737
0.01
1738
0.02
1739
0.01
1740
0.11
1787
0.02
1788
0.01
1790
0.03
1348/2612
0.04
1348/2613
0.04
1348/2614
0.04
1331/2615
0.05
1316/2619
0.06
1432/2623
1432/2624
0.05
0.05
1432/2625
0.05
1432/2626
0.02
1504/2630
0.03
1504/2631
1332/2642/1
0.02
0.02
1332/2642/2
0.02
1332/2642/3
0.01
1332/2642/4
1333/2643
0.05 योग . 18.61
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिगंरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 1994.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
ग्राम- सिंगरौलिया , पटवारी हल्का नं. हिर्रवाह 43 (ग)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.81 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
313
0.10
0.03
324
326
0.12
0.13
347
0.27
359/1
374/1
0.01
0.01
383
0.07
391/1
0.05
396/1
0.15
445/1
0.01
448/2
0.01
453/1
0.15
457/1
526
0.08
0.01
527
0.10
536
537
0.15
538
0.14
0.07
539
540
0.04
0.07
541
0.04
542
योग 1.81
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिगंरौली जिले में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 जुलाई 2013
क्र. 7176- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
जिला- छिन्दवाड़ा
(क)
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम समसवाड़ा, प. ह. नं. - 16/30, ब. नं. - 266, रा.नि.मंडल -चौरई, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 19.910 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.306
33/1
0.398
33/4 , 37/2
0.050
33/5 , 37/3 , 34/1 , 35/3 , 43/1
0.080
38
0.035
35/1
0.005
35/2
0.032
33/7
0.324
34/3 , 43/3
0.283
34/2, 43/2
43/4
0.105
0.064
42/3
0.170
51/4
0.364
51/2, 51/6
0.286
51/3
0.080
51/5
0.470
54/3क
41/3
0.307
0.307
53, 54/3 ग
(2)
(1)
0.260
54/1 ख , 54/2फ , 54/ 2ड
0.026
54/1 ग , 54/ 1 छ, 54/2 घ
0.202
60/6
0.396
60/7, 60/8
0.934
59/4
0.016
59/3
149/2
0.610
0.290
150/1
150/2
0.238
0.227
153/1 , 154/2
0.300
153/2
175
1.038
176
0.016
0.138
151/1 , 177/2 ख
0.380
195/1
0.428
195/2
0.094
196/1
196/2
0.094
0.237
198/2
0.165
197
0.135
198/1 , 199
0.130
354 , 255 , 256
0.012
200/1 , 200/2
0.073
209
0.178
210
211
0.297
0.228
212
0.634
213/2, 215/2
0.332
217/1
0.020
217/2
0.202
421/2
0.490
416/1
0.165
416/8
0.028
418/2
0.175
416/2
0.809
414/4
0.607
414/5
0.097
470/3
478
0.243
0.300
481
0.088
413/2
0.436
411/1
0.618
475, 476/3
0.138
482/2 2616
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
482/3
0.607
484/1
0.388
0.468
484/2
0.024
484/3
0.024
464/3
464/4
0.070
0.070
464/12
464/14
0.070
0.070
464/15
0.040
464/5
0.070
464/13
0.070
464/11
463/1
0.515
0.109
463/2
451
0.380
0.444
452, 453
0.277
455
0.024
454/2
योग .. 19.910
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1 अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खमरियाखुर्द, प. ह . नं. - 15/27, ब. नं. - 43 , रा.नि.मंडल - चौरई, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.928 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.089
102/3 , 103/2 , 104/2 ,
105/4 , 105/5 , 106/2
0.089
103/1 , 105/2 , 3
103/3
0.008
0.046
104/3
105/6
0.020
0.015
106/3
107/2
0.010
0.040
102/1 , 2 , 106/1
92/3
0.081
0.546
99 , 100
0.113
97, 98
0.154
108/1 , 109/1
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5, सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
0.240
96/2
92/1
0.190
92/2
0.190
92/4
0.005
93
0.130
0.174
91
0.198
79/1 , 89/1
0.230
78/1ड, 90/5
0.246
78/1 छ, 90/4
0.174
78/1 ग , 90/3
0.158
78/15, 90/6
क्र. 7177- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]
2617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.642
78/1 ण , 90/8
0.020
70/2
0.120
78/2
योग .. 03.928
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 , सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7178- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम घोरावाडी, प. ह. नं. - 16/27, ब. नं. - 75 , रा.नि.मंडल-चौरई, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-08.277 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.110
294/1 , 295/1
296
0.024
0.080
294/2, 295/3
0.816
294/3 , 295/4
0.348
299/2, 303/1
0.300
299/3 , 303/2
0.570
304
364/1
0.158
0.148
370/1 , 371/1
0.050
368/1 , 369/1
0.016
372/2
0.158
364/2
0.130
370/2
0.024
371/2
0.020
368/3 , 369/3
372/3
0.016
0.174
365
0.506
368/2 , 269/2
0.328
278 , 279 , 280 , 281
0.008
277/3
0.348
135/1 , 136/1 , 137/3 , 138/1
0.412
135/2 , 136/2 , 137/1 , 138/2 ,
135/3 , 136/3 , 137/11 , 138/3
0.040
139/2, 140/2
0.010
139/1 , 140/1
0.178
139/3 , 140/3
0.090
139/4, 140/4
0.026
143/4, 143/9
0.085
155/1
0.005
141/3
0.162
142
0.010
156/2 2618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.016
143/1 , 143/8
0.005
155/2
0.120
78/3
0.014
143/5 , 143/6
0.014
143/7
156/3
0.162
0.385
77/1 , 78/1
71
0.081
1.230
70/2, 73/3 , 313/2
72
0.180
0.020
73/1 , 232/2
0.700
73/2 , 73/6 , 213/1
योग .. 08.277
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 , सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 17 जुलाई 2013
क्र. 12710 - भू- अर्जन 13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- होशंगाबाद
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम- गजनई
(घ ) कुल अर्जनीय रकबा-0.824 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(एकड़ में )
(2)
(1)
0.454 57
1.12
58/1
0.08
0.031 58/2
0.84
0.339
0.824 योग ..2.04
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- जिला होशंगाबाद एवं रायसेन के मध्य शोभापुर - गजनई से मोतलसिर- बाडी- बरेली मार्ग में निर्माणाधीन नर्मदा सेतु के पहुंचमार्ग में आने वाली भू- अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
(4 ) प्रस्तावित भूमि के मामले में विभाग द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान जमा है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2619
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 24 जून 2013
पत्र क्र. 1396- प्रका. - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - रघुराजनगर
(ग) ग्राम- सकरिया
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.192 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.036
769
0.024
770
702
0.012
705
0.080
0.040
672
योग 0.192
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1398 - प्रका. - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम- नीमी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.339 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
59
0.034
0.005
60
68
0.048
67
0.034
66
0.022
0.158
73, 75
0.007
76
0.007
124
125
0.029
123
0.044
122
0.113
0.120
313
0.014
146
145
0.158
0.007
144
139
0.024
140
0.007
141
0.113
0.007
274
273
0.185
282
0.005
286
0.010
287
0.036
288
0.004 2620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.008
290
0.070
289
0.017
240
0.043
239
0.010
291
योग 1.339
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा , दिनांक 28 जून 2013
क्र. 1452- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम - खडवडा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.200 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माईनर के निर्माण हेतु
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.09
4
0.03
5
0.11
6
0.04
3
0.06
7
8
0.05
(2)
(1)
0.09
16
0.13
138
17
0.13
0.06
104
0.06
100
101
0.08
0.06
96
0.06
97
89
0.03
0.01
90
0.060
91
87
0.05
0.06
86
0.06
84
0.05
60
0.04
59
0.04
61
58
0.09
0.08
54
0.07
51
50
0.06
0.04
44
0.07
43
0.07
41
0.05
40
0.06
39
0.16
38
योग (अ) 2.200
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
निरंक
2.200 महायोग ( अ+ ब)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर . परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
क्र. 1454- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिंहावल
(ग ) ग्राम- रामनगर कला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.05 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की रामनगर कला सब माइनर के निर्माण हेतु खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.05
1436
0.03
1356
0.05
1351
0.02
1350
0.04
1349
0.04
1342
0.01
1343/1 , 1343/2
0.01
1217
0.02
1216
0.01
1215
0.03
1214
1213
0.01
1197
0.05
0.07
1211
0.01
1186
1185
0.02
0.04
1184
0.01
1183
0.03
1178
0.01
1117
1021/1
0.04
1021/2
1021/3
0.04
1022
(2)
(1)
0.04
1024
1027
0.01
0.04
1035/1 , 1035/2
0.01
1041
0.01
1042
1043
0.01
1044
0.03
1045
0.04
0.01
637
0.05
634
0.03
633
0.04
635
0.04
626
627
0.01
0.03
556
0.09
624
0.03
557
558
0.02
0.01
560
0.02
562
0.03
563
551
0.01
0.01
552
0.01
553
0.01
554
546
0.02
0.02
421
0.03
416
0.01
417
0.08
418
0.02
276
277
0.04
0.02
279
286
0.06
0.03
263
0.02
262
0.05
261
0.02
259
0.02
258
0.03
254
0.02
246
0.03
245
244
0.03
280
0.03 2622
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.04
281
0.02
284
0.05
285
224
0.01
0.03
294
0.02
295
0.02
1033
2.05
योग (अ)
2.05
महायोग ( अ)
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की रामनगर कला सब माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1456- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- बहेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.62 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण हेतु खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.39
513
0.04
514
0.03
515
0.03
517
(2)
(1)
520
0.02
0.09
521
0.60
योग (अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.02
512
0.02
योग ( ब)
0.62
महायोग ( अ +ब)
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसाग परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1458 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- सहजी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.88 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण हेतु
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
1
0.11
0.02
9
0.02
10
0.01
8
0.15
7 भाग 1 ]
2623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.34
5
0.01
4
3
0.20
0.01
85
0.10
68
0.07
67
0.01
71
0.01
72
0.04
73
0.05
74
0.04
75
77
0.02
0.10
76
0.08
132
0.02
133
0.01
136
0.07
122
0.02
121
0.04
117
0.08
118
116
0.15
0.06
113
0.03
112
1.87
योग (अ)
(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण 6
0.01
0.01 योग (ब) महोयाग ( अ+ ब ) .. 1.88
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाडी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 5 जुलाई 2013
क्र. 1501 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगंवा
(ग ) ग्राम- रघुराजगढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.590 हेक्टेयर.
खसरा नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3) (1)
(2)
0.352
0.080 1
0.050
0.081
2
3
0.180
0.299
0.010 9
0.182
5
2.472
0.170 4
0.100
1.439
0.590
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1503 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगंवा 2624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(ग) ग्राम- सेमरीखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.442 हेक्टे.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
300
0.350
0.930
0.120
0.558
301
0.490
325
0.110
0.966
0.205 326
327
0.050
0.533
0.057
0.057
328
0.425
0.150 329
0.020
0.040
330
0.413
331/1
0.473
0.350 331/2
0.478
331/3
0.065
0.030 332
1.442
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1505 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगंवा
(ग) ग्राम- चौरहाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.490 हेक्टेयर
खसरा नं .
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.060 1
0.174
4
0.991
0.450
0.020
0.101
5
0.050
0.324
6
0.080 9
0.279
0.750 16
4.032
14
0.987
0.590
0.010 15
0.109
0.010 18
0.049
0.180 19
0.619
20
0.535
0.200 21
0.125
0.080
0.010 25
0.194
2.490
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1507 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगंवा भाग 1 ]
2625
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(ग ) ग्राम- पलिया 352
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 7.103 हेक्टेयर
खसरा नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.040
0.040
313
0.032
0.032 312
0.140
1.462
314
0.186
0.090 311
0.020 310
0.020
0.070 309
0.070
0.060
0.060 288
0.280 289
1.866
0.227
0.010 305
0.206
0.130 304
0.020 303
0.097
1.244
0.270 321
0.020 322
0.081
0.020 324
0.020
0.270 323
0.829
0.449
0.060 325
536
1.149
0.350
0.100
0.551
537
0.040 538
0.101
0.280
0.955
782
0.200 784
0.489
0.020 787
0.069
0.105
0.010 786
0.050 788
0.101
0.070 785
0.073
0.239
0.200 838
0.287
0.040 835
0.550
3.407
934
0.090
0.135
948
0.070
0.177
947
0.244
0.080 949
0.040
0.049
950
(2)
(1)
(3)
0.120
0.279
822
0.040
0.093
951
0.097
0.097 955
0.073
0.040 956
0.057
0.020 941
0.061
0.061 942
932/1
0.480
0.090
0.458
932/2
0.089
0.040 943
783
0.073
0.040
0.160
0.045
302
0.352
0.020 136
0.085
0.020 137
0.644
138/1
0.280
0.323
138/2
0.323
138/3
0.060 139
0.235
0.300
1.921
135
0.070
0.219
102
0.120 101
0.190
0.364
107/1
0.160 107/2
0.365
109
0.170
0.170
0.210
0.020 113
1.036
0.340 114
0.150
0.672
115
0.264
116/1
0.110 116/2
0.142
116/3
0.186
0.242
116/4
0.405
0.020 118
0.115 131
0.425
132
0.105
0.105 129
0.970
0.280
0.028
0.028 127
0.130 122
1.566
0.040 124
0.040
0.010 140
0.140 2626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(3) (1)
126/1
0.113
126/2
0.113
0.110
0.158
126/3
123/ 1क
0.219
123/1 ख
0.109
0.020
0.218
123/ 1 ग
0.110
123/2
0.381
125/1
0.110
0.382
125/2
125/3
0.269
7.103
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1509 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मनगंवा
(ग) ग्राम- भीर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.085 हेक्टेयर
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
304
3.812
0.500
0.040 305
1.146
0.053
0.040 299
0.470
0.90 300
(3)
(2)
(1)
0.080 301
0.263
341/1
0.304
0.100
0.223
341/2
0.095
478/1
0.180 478/2
0.095
0.080 342
0.097
0.040
0.138
343
0.040
0.040
477
0.391
0.110 476
0.292
475/1
0.030 475/2
0.203
0.140
0.202
474
0.368
0.100 473
468
0.733
0.020
0.210
467/1
0.060 467/2
0.276
0.100
0.142
499
500
0.160
0.426
0.200 497
0.894
0.093
509/1
0.060
0.089
509/2
510/1
0.194
510/2
0.170
0.150
0.186
510/3
0.200
0.542
512
513
0.539
0.130
0.008
511/1
0.065
511/2
0.020
0.008
511/3
0.020 535
0.182
0.287
0.095 536
0.271
0.050 427
0.077
0.010 539
0.070 540
0.138
0.109
541/1
0.075
0.105
541/2
0.182
0.095 542
0.005 424
0.315
3.085
कुल योग भाग 1 ]
2627
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1511 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगंवा
(ग) ग्राम- महुआ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.715 हेक्टेयर
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.126
151/1
0.090
0.040
151/2
153/1
0.064
0.070
0.065
153/2
0.267
0.050 154
155/1
0.074
155/2
0.036
0.040
0.036
155/3
0.879
150/1
0.813
150/2
0.100 150/3
0.829
0.237
147/1
0.229
147/2
0.050 147/3
0.185
0.030 158
0.030
0.131
160/1
0.020
0.135
160/2
(2)
(3) (1)
0.130
0.210
241
0.299
0.010 242
0.020 243
0.186
0.029
240/1
0.028
0.040 240/2
0.028
240/3
0.081
239/1
0.081
0.040 239/2
0.081
239/3
0.117
236/1
0.150
0.113
236/2
236/3
0.118
0.010 235
0.239
237
0.624
0.280
0.134
879/1
0.140 879/2
0.064
0.069
879/3
0.180 878
0.259
0.050
0.235
873
0.105
0.105 880
0.060 872
0.081
0.120
0.376
596
0.060
0.312
892
886/1
0.089
0.100 886/2
0.020
0.010 890
0.032
891/1
0.158
891/2
0.124
0.125
0.180 891/3
0.093
891/4
0.025
891/5
0.158
891/6
0.312
0.050 892
0.080 942
0.105
0.020
0.081
943
0.010
0.105
944
0.267
0.200 945
0.279
949/1
0.060 949/2
0.143 2628
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(3)
(2)
(1)
0.080
0.080
950
0.100
0.174
951
954/1
0.125
0.030 954/2
0.303
0.148
955/1
955/2
0.149
0.180
0.157
955/3
0.133
963/1
963/2
0.133
0.130 963/3
0.129
0.652
964/1
964/2
0.384
0.130 964/3
0.109
0.013
964/4
0.200 965
1.615
0.080
0.336
966
967/1
0.097
0.070
0.259
967/2
968/1
0.137
0.050
0.064
968/2
0.069
969/1
0.050
0.093
969/2
0.360
0.060 987
3.715
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. 1529 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम- बबइया पबाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.630 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
18
0.096
20
0.084
0.200
42
0.060
49
50
0.056
108
0.040
109
0.052
0.052
110
0.002
111
0.088
116
117
0.028
0.028
118
123
0.040
0.036
124
0.008
125
0.080
138
0.048
139
0.048
140
239
0.016
0.020
241
0.240
242
0.044
249
250
0.024
0.056
251
0.008
253
0.036
254
0.468
424
0.002
507
0.012
508 भाग 1 ]
2629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.020
509
510
0.040
515
0.048
517
0.104
530
0.064
531
0.052
537
0.046
538
0.152
539
0.088
541
0.016
555
0.004
0.004
556
557
0.016
0.052
558
560
0.024
561
0.016
0.060
580
581
0.720
657
0.132
3.630
योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा टेल माइनर सब माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1539 - प्रका. - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- करहिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.027 हेक्टेयर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
452
0.027
योग 0.027
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1543 - प्रका.- भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम-विड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.092 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
282/1
0.092 योग 0.092
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2630
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
रीवा, दिनांक 8 जुलाई 2013
क्र. 1546- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम-हिनौती
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.48 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.11
1690/1 , 1690/2
0.01
1643
0.03
1687
0.02
1688
0.03
1642
0.02
1683
0.02
1684
0.02
1714
0.01
1636
0.01
1637
0.05
1641
0.03
1638
0.02
1716
0.02
1719
0.02
1717
1718
0.02
0.02
1715
0.02
1721/1 , 1721/2
0.48
योग (अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक
0.48
महायोग अ+ब
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1556 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- अमरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.21 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
368
0.01
0.04
362
0.02
371
0.05
374
0.01
378
0.02
381
0.03
379/1
0.02
379/2
0.20
योग (अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 376 0.01 योग ( ब) 0.01 महायोग अ+ब 0.21
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
2631
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1558 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीयभूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- वसुली
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.21 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
( अ ) निजी भूमि का विवरण
0.08
501
0.10
503
0.03
504
योग (अ) 0.21
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक
महायोग अ+ ब 0.21
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1560 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- राजगढ़ कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.60 हेक्टे.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.05
693
0.03
719
0.01
720
0.13
694
699
0.03
707
0.01
0.05
708
0.03
709
0.01
710
767
0.06
0.01
712
713
0.01
768
0.01
0.06
808/2
809
0.01
0.04
807
805
0.01
योग (अ) 0.56
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.03
806
761/1
0.01
0.04
योग (ब)
महायोग अ+ब 0.60
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1562- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन 2632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- हटवा बरहा टोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.660 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.01
470
0.01
482
0.01
483
0.03
481
0.03
480
930
0.01
0.02
929
928
0.01
0.04
926
0.01
925
0.01
1015
0.03
1011
0.04
1013
0.02
1016
866
0.02
0.03
865
0.01
864
868
0.02
0.01
893
0.07
892
880
0.02
0.02
881
0.01
882
0.03
883
0.03
844
0.02
885
0.03
1206
0.01
1207
0.01
1209
0.02
1210
(2)
(1)
0.05
1211
0.03
1212
1213
0.02
1202
0.05
0.01
1216
0.02
1200
0.02
1218
0.01
1199
0.03
1221
0.03
1222
0.05
1223
0.06
1224
0.03
1230
0.03
1228
0.03
1233
1239
0.03
1237
0.03
1235
0.01
1236
0.03
0.06
1342
0.01
1341
1343
0.01
0.04
1346
0.02
1347
1348
0.03
0.03
1338
0.01
1337
0.03
1336
1335
0.02
0.06
1331
1276
0.01
0.02
1317
0.02
1316
0.01
1307
0.02
1306
0.01
1305
1.620
योग (अ)
( ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 832
0.01
887
0.02
1219
0.01
0.04
योग (ब )
1.660
महायोग अ+ ब भाग 1 ]
2633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर की हटवा माईनर की हटवा टेल माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 9 जुलाई 2013
प. क्र. 1580- प्रका.- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-सोनवर्षा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.166 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.090
9
0.132
15
0.048
18
20
0.012
40
0.061
0.108
41
42
0.192
43
0.090
0.016
51
52
0.014
53
0.108
0.054
54
0.042
62
76
0.036
0.054
76/236
0.048
80
(2)
(1)
81
0.036
0.025
शासकीय
1.166
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर नं. 12 का निर्माण कार्य " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 1582- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर
(ग ) ग्राम-डीह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.052 हेक्टर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1655
0.007
0.045
1684
योग .. 0.052
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1584-प्रका.- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन 2634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- खाम्हा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.410 हे .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.156
46
0.090
47
0.045
83
0.086
84
0.012
86
0.024
89
0.090
90
91
0.042
0.024
101
0.024
102
0.090
103
0.018
131
133
0.084
136
0.066
0.137
137
0.016
150
0.066
151
0.052
153
154
0.108
157
0.180 1.410
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर नं. 12 का निर्माण कार्य " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1589 - भू-अर्जन- 2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम- गजगवां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.671 हे.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.086
271
0.014
272
310
0.120
311
0.032
0.151
312
0.069
313
327
0.113
0.010
328
0.041
329
0.012
330
0.101
331
0.072
332
0.036
333
0.106
476
0.480
474
477
0.077
467
0.002
0.035
596
0.096
593
0.010
598
0.060
587
0.007
586
0.187
607
608
0.007
575
0.067
661
0.145
0.283
671
0.050
88
0.010
89
71
0.192
योग .. 2.671 भाग 1 ]
2635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1591 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सतना
(ख ) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम -गढ़वाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.070 हे.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.163
58
0.086
59
0.012
60
61
0.139
0.036
580
0.038
70
0.005
639
63
0.130
0.088
578
0.067
560
0.057
559
0.052
558
557
0.054
0.043
540
0.053
543
0.006
546
0.069
547
0.091
662
0.211
649
0.034
377
0.017
376
(2)
(1)
0.018
375
0.062
374
0.106
385
384
0.161
0.055
397
0.108
395
0.007
396
394
0.110 योग .. 2.070
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1593 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम - बरदाडीह
( घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.439 हे.
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में )
(2)
(1)
322
0.139
323
0.010
0.144
325
287
0.192
0.005
286
624
0.108
0.043
283
132
0.038
0.007
288
129
0.091 2636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
130
0.062
68
0.113
120
0.024
0.010
118
115
0.077
0.054
109
0.043
108
0.012
106
157
0.088
0.024
166
0.028
164
165
0.106
158
0.019
0.002
110
1.439
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1613 - भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- रजरवार पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.395 हेक्टयर
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.101
208
0.246
209
531
0.048 0.395
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1615 - भू- अर्जन- 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम- कोटरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.564 हेक्टयर
खसरा नं .
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.176
121
122
0.156
0.212
123
0.020
108
0.564
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1617 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
2637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर
(ग ) नगर/ ग्राम- सेमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.846 हेक्टयर .
खसरा नं .
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.086
266
0.072
267
0.092
268
0.004
265
0.072
259
258
0.204
0.108
257
0.052
256
0.016
389
388
0.140
0.846
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1619 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - बिरसिंहपुर
(ग ) नगर/ ग्राम- मेंहुती
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.108 हेक्टयर
खसरा नं .
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.132
3104
0.220
3137
3136
0.016
0.088
3138
0.004
3135
0.016
3128
3140
0.128
0.016
3124
0.032
3123
3117
0.328
0.004
3120
0.088
3118
0.036
3119
1.108
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1621 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- अबेर कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.474 हेक्टयर.
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.083
1309/2
333
0.090 2638
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2) (1)
2500
0.024
0.090 1642
332
0.075
0.012 349
0.081 1643/2
0.088 1099
0.076 1896
0.028 1652/1
0.040 1309
0.032 3547
1628/1
0.048
0.048 1628/2
0.036 1122
0.024 2489
0.028 1637/3
0.024 1943
2536
0.012
0.109 1643/2
0.041 1643/3
0.052 2488
0.292 1126/3662/1
0.036 1284/1
0.032 3414
441
0.048
0.028 1943/1
0.045 1643/1क
1311/2
0.060
0.060 1312/2
0.032 1128/2क/ 1
552
0.081
0.020 2500
3600
0.060 3603/1
0.032
0.100 3418/1
0.040 3546
0.185 1307/2
0.180 1624
0.030 1316/2क
0.061 1316/3
0.095 929
0.028 3604/2/2
0.024 3417
1285
0.024
0.048 3747
(2)
(1)
1320/2/2
0.024
0.128
1092
0.076
1312/2
0.158
930
3521/1
0.036
0.036
3521/2
0.060
3036
0.064
3037
3614
0.048
0.030
1316/2ख
0.032
1128/2क/ 1
3.474
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1623 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग) नगर/ ग्राम- कुंआ कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.114 हेक्टयर .
रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.080
643/1
0.032
643/4
0.032
646
0.052
642
0.042
662
663
0.092
0.042
601 भाग 1 ]
2639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
1604
0.042
0.044
1610
0.288
690
0.100
678
0.012
679
677
0.052
0.008
689
682
0.144
0.052
676
1.114
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब - माइनर नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1625 - भू- अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर
(ग) नगर/ ग्राम- डगडीहा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.280 हेक्टयर.
खसरा नं .
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
816
0.016
883
0.024
817
0.052
0.216
822
0.016
821
0.024
6
5
0.088
3
0.236
4
0.096
(2)
(1)
0.240
17
15
0.080
0.088
14
31
0.440
0.036
30
0.048
82
0.052
80
79
0.036
83
0.140
0.020
167
160
0.044
0.036
159
0.156
118
117
0.016
120
0.060
121
0.120
108
0.006
0.002
109
0.028
122
0.128
115
123
0.008
114
0.084
322
0.290
0.160
368
327
0.496
0.068
366
365
0.022
350
0.068
349
0.064
348
0.034
0.018
353
347
0.028
346
0.040
0.020
412
415
0.012
434
0.120
435
0.022
0.040
1004
1005
0.064
0.120
438
437
0.022
0.026
430
429
0.022
0.028
439 2640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
0.120
440
0.052
545
0.036
446
0.024
444
0.036
540
0.028
539
0.028
542
531
0.104
0.028
528
527
0.032
0.028
520
506
0.036
507
0.040
0.036
818
502
0.036
0.120
518
519
0.016 योग . .5.280
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर की सब- माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 10 जुलाई 2013
प. क्र. 1638- प्रका. - भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- सिजहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.498 हेक्टयर .
खसरा नं.
रकबा
(हे. में )
(1)
(2)
0.084
1033/1 , 1033/2
0.081
1034/2
0.010
1039
(2)
(1)
1040
0.210
0.003
1041/2 , 1041/2
0.388
योग ..
शासकीय भूमियां-
0.081
1034/1
1035
0.029
योग .. 0.110
महायोग
0.498
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
( 3 ) बाणसागर परियोजना , पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1640- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्कता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- हरदी
-0.030 हेक्टेयर.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
1099/1
(2) 0.030 0.030
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना, बांध के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/ शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 22 जुलाई 2013
क्र. 16- अ- 82-2013-14- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- टोंकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-60.413 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.600
132/1
2.063
133/1/4
0.466
133/3/1
0.101
133/3/2
0.344
134
135
0.080
136
0.194
3.642
137/1/1/1
137/1/1/2
0.194
137/1/1/3
0.032
0.603
137/1/1/4
137/1/2
0.764
137/1/4
0.218
137/1/3
0.162
137/1/5
0.162
137/1/6
138
0.170.
139
0.105
140/1
0.700
1.316
140/2
1.660
146/1
(2)
(1)
150/1
0.380
150/2
1.775
0.312
151
152
1.943
3.167
269/1/1
271/1/2
0.723
0.090
271/1/2
0.422
271/2
0.114
271/3/2
271/5
0.283
1.098
272/1
272/2
1.453
272/3/1
1.045
0.408
272/3/2
272/4
1.453
272/5
1.453
0.232
274/1
0.090
274/1
0.322
274/2
275
0.624
0.060
275
277
3.432
0.628
279
1.720
280/1/1/1/1/3
5.070
280/1/1/1/1/5/1
280/1/1/1/1/5/2
1.000
0.097
280/1/1/4
3.302
280/1/2/1
0.364
281
0.020
282/2
283
0.867
285/1
1.978
1.701
285/2
3.538
286
287
0.914
288
1.858
2.808
289
0.093
290
योग : 60.413 2642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 17- अ- 82-2013-14- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-टेमरनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.947 हेक्टर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.180
18/1 , 18/2 , 19/1 , 19/2
0.110
82/1
0.090
83/2
0.105
92/1/1
0.168
92/1/2
0.088
92/1/3
0.081
92/5/2
92/5/3
0.101
0.105
92/2
0.125
92/4
0.379
93/1/1
96/1
0.101
97/1
0.220
0.225
97/2
170/2/2
0.097
0.222
170/2/3
0.091
0.121
171/2
0.191
171/3
172/4/5
0.081
201/1/2
0.328
(1)
(2)
0.162
201/2/1
201/2/2
0.182
0.242
203, 204
0.197
205, 206
0.883
208/1 , 209/1 , 209/2/1
217/1/2
0.013
219/1/ 1 / 1 क
1.563
1.563
219/1/1/ 1 ख
219/1/1/2
4.072
219/1/1/3
2.948
219/1/1/3
0.315
220
1.214
221
1.114
221
0.270
योग : 17.947
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 18- अ-82-2013-14- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम-सोन्डूल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.119 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.209
1/1/2
0.494
1/1/3
0.178
0.089
1/1/4 भाग 1 ]
2643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(2)
(1)
1/1/5
0.049
1/1/7
0.081
0.146
1/1/8
15/2
0.510
15/3
0.283
0.040
15/4
0.040
15/5
योग : 2.119
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र , पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 19 - अ- 82-2013-14- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- गोलपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.259
237/1/1
237/1/2
0.259
योग : 0.518
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, पावर प्लांट एवं आवासीय परिसर स्थापित करने हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 20 - अ- 82-2013-14- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- देवरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.987 हेक्टर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
125
0.379
0.379
130, 131
142/2
0.126
0.171
142/3
0.065
144/1/1 , 145/1
0.048
144/1/3 , 145/3
0.052
144/1/2 , 145/2
0.150
147/1 , 147/2
148
0.126
0.129
175/1 , 176/1
0.126
178/1
181/1/4
0.101
0.081
181/1/3 , 181/1/5
0.010
189/1/17
194/1/2
0.345
195/1
0.053
195/2
0.192
196/1
0.052
196/2
0.149
197/1
0.253
योग : 2.987
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.
2644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 21 - अ- 82-2013-14- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- मुहाली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.588 हेक्टर.
रकबा
खसरा
नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.040
2/2/1
0.282
44
0.113
3/1/2/1
0.194
0.133
3/1/2/2
0.013
23/1/1/1
0.202
23/1/2, 23/2
56/1
0.081
0.545
27/3
0.140
27/246/1
28/1
0.161
49/1
0.162
0.263
28/2
0.174
41/2/2, 45
0.048
37/1/1/2
0.121
37/1/1/1/3
0.020
38/1
(1)
(2)
0.356
166
49/2
0.202
0.267
181/2/2 , 183
191/1
0.137
0.283
191/3 , 196/2
0.060
192/1/1/1
0.052
192/1/3/2
0.012
192/1/2/2
192/1/1/3
0.012
192/1/3/3
0.068
0.113
192/1/1/2
192/1/3/4
0.093
0.048
192/1/3/1
182/2/4
0.125
38/2
0.068
योग : 4.588
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 22- अ - 82-2013-14- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर भाग 1 ]
2645
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2013
(ग) ग्राम-मोराड
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.502 हेक्टर.
रकबा खसरा
नंबर
(हेक्टर में ) (1)
(2) 265/6
0.046 265/19
0.076
0.074 211/3/1 , 212/1
211/1/4
0.068
0.097 211/4/3 , 212/4
211/2/2
0.040 220/1
0.126 220/2
0.283
0.218 222
223/1
0.129
0.099 250/2
0.085 264/2, 265/7
265/12
0.016 265/17
0.068
0.012 265/10 , 265/11
251
0.111
0.130 250/1
0.210 248/1/1 , 248/3
248/2
0.101 221/1
0.026 221/2
0.145
0.026 248/1/2
265/9
0.060 264/3
0.131 265/5
0.125
योग : 2.502 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 23 - अ -82-2013-14- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- सीतापुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.362 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.362
164
योग : 0.362
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2013
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2013
क्र. एफ- 1-34-2008- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील पिपरई , जिला अशोकनगर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील मुंगावली एवं चन्देरी , जिला अशोकनगर की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
(2 ) " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
परिवर्तन का स्वरूप
मुख्यालय वर्तमान तहसील क्र. प्रस्तावित तहसील
(4)
(3)
(1) ( 2)
1 पिपरई पिपरई मुंगावली एवं चन्देरी.
2 शेष तहसील मुंगावली.
मुंगावली मुंगावली वर्तमान तहसील मुंगावली के रा.नि.मं. वृत्त 1 अथाईखेड़ा के प.ह.नं. 1 से 7 तक एवं 19 से 22 तक कुल 11 एवं रा.नि.मं. वृत्त -2 पिपरई के प.ह.नं. 23 से 27 तक एवं 34 से 37 तक कुल 9 , इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 72 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 200 हैं, शेष रहेंगे.
चन्देरी चन्देरी 3 शेष तहसील चन्देरी.
(5)
सीमाएं (6)
पूर्व में- तहसील मुंगावली पश्चिम में- तहसील अशोकनगर उत्तर में - तहसील चन्देरी एवं ईसागढ़ दक्षिण में- तहसील सिरोंज .
वर्तमान तहसील मुंगावली के रा.नि.मं. वृत्त 1 अथाईखेड़ा के प.ह.नं. 1 से 7 तक एवं 19 से 22 तक कुल 11 एवं रा.नि.मं. वृत्त-2 पिपरई के प.ह.नं. 23 से 27 तक एवं 34 से 37 तक कुल 9 , पटवारी हल्के तहसील चन्देरी के रा.नि.मं. वृत्त-2 थूबौन के प.ह.नं. 22 से 37 तक कुल प.ह.नं. 16 एवं रा.नि.मं. वृत्त-3 विक्रमपुर के प.ह.नं. 38, इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 98 है नवीन प्रस्तावित तहसील पिपरई में सम्मिलित होंगे .
पूर्व में- राज्य उत्तर प्रदेश एवं तहसील बीना.
पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील पिपरई एवं तहसील सिरोंज.
उत्तर में- तहसील चन्देरी दक्षिण में- तहसील कुरवाई.
पूर्व में - तहसील ललितपुर राज्य उत्तर प्रदेश
वर्तमान तहसील चन्देरी के रा.नि.मं. वृत्त-2 थूबौन के प.ह.नं. 22 से 37 तक कुल 16 एवं रा.नि.मं. विक्रमपुर के प.ह.नं. 38 इस प्रकार कुल 17 प.ह. अपवर्जित होकर कुल 40 पटवारी हल्के जिनमें 121 ग्राम हैं, शेष रहेंगे.
पश्चिम में - तहसील ईसागढ़ उत्तर में - तहसील खनियाधाना दक्षिण में- तहसील मुंगावली.
( 3 ) प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.