ध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 31 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2013- श्रावण 11 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013
क्र. ई- 5-709- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग द्वारा दिनांक 26 अगस्त से 13 सितम्बर 2013 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 अगस्त एवं 14, 15 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
2647
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2013
क्र. ई - 1-208-2013-5- एक. श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे ( 1997 ) , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, सचिव , मुख्यमंत्री का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .
2648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
क्र. डी- 15-28-2006-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है :-
क्रमांक
जिला मण्डी समिति का नाम
1
गंजबासौदा
विदिशा (2 ) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक -1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है .
( 3 ) यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012
पृ. क्र. डी- 15-28-2006-चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 18th October 2012
No. D - 15-28-2006 - XIV- 3.-In exercise of Powers conferred under sub - section ( 1 ) of Section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committees :-
S. No.
District Name of the market Committee
1
Vidisha Ganjbasoda
(2) Notwithstanding what is stated in Para ( 1 ) the levy of market fee in the case of only oranges and bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price.
(3) This notification shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2013
क्र. एफ. 5-4-2012 -उन्तीस- दो. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती प्रतिभा शर्मा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम , नरसिंहपुर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य नियुक्त करता है.
(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
भाग 1 ]
2649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2013
फा. क्र. 3 (ए) 20-2000 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , रिट पिटीशन क्रमांक 6532-2000 , ( जी. एस. ठाकुर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य ) में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं एस . एल. पी . ( सी ) 18537-2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2012 के पालन में तथा मंत्रि- परिषद् बैठक दिनांक 16 जुलाई 2013 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में श्री जी. एस . ठाकुर, सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उनके द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के दिनांक तक के सेवा के समस्त लाभ ( वेतन के एरियर, वेतन निर्धारण , वेतन पुनरीक्षण आदि ) तथा अधिवार्षिकी प्राप्त करने के दिनांक के बाद से समस्त परिणामी लाभ यथा पेंशन व सेवानिवृत्ति उपरान्त के समस्त लाभ प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2004 से 30 नवम्बर 2007 की अवधि के लिए श्री जी. एस . ठाकुर को जिला जज ( चयन ग्रेड स्तर ) प्रदान करने के लिये उक्त अवधि हेतु जिला जज ( चयन ग्रेड स्तर ) का एक सांख्येत्तर ( Supernumerary Post ) पद सृजित करता है .
उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 - न्याय प्रशासन ( 105 ) सिविल और सत्र न्यायालय ( 4497 ) सामान्य स्थापना- 11 - वेतन भत्ते आदि आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के यू. ओ . क्र. 564-634- ब- 8 - चार-13 , दिनांक 14 मई 2013 के संदर्भ में जारी किया गया है .
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2013
फा. क्र. 4 - ए- 2002- इक्कीस- ब( एक ) . - राज्य शासन , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की अनुशंसा के अनुसार श्रीमती शशिकिरण दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई 2013 को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये कुटुम्ब न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है .
श्रीमती शशिकिरण दुबे को देय , वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (4 ) के अन्तर्गत होगा.
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( एक ) -3119- 2013.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ क्र. 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 24 एवं 62 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
सारणी
क्रमांक सिविल विशेष न्यायालय
जिले का
का नाम
नाम
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कानाम (2)
(3)
(4) (1)
दतिया
" 24.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया.
अतिरिक्त सेशन
62 मुरैना
न्यायाधीश ,
सबलगढ़
श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़ मुरैना."
F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( One) -3119-2013 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment's in this depratment's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September 2010 , namely : --
AMENDMENT
In the said notification , in the table for serial numbers 24 and 62 and entries relating thereto , the following serial 2650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
S. Name of Name of Special Court
No the Civil District
Name of the Judge ofthe Special Court
(3)
(4)
(1) (2)
"24. Datia Ist Additional Sesstions Judge , Datia
Shri Jitendra Kumar Sharma , Additional Sessions Judge , Datia .
62 Morena Additional Sesstions Judge , Gupta , Additional Sabalgarh
Shri Vivek Kumar Sesstions Judge , Sabalgarh , Morena ." फा. क्र . 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( एक ) -3119- 2013.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 24 एवं 62 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
सारणी
विशेष न्यायालय
का नाम
अनु- क्रमांक
सिविल जिले का नाम
क्षेत्रीय अधिकारिता विशेष न्यायालय की (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (1) (2)
(3)
(4) " 24. दतिया प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दतिया
सिविल जिला दतिया का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर )
(4) (1) (2)
(3)
62 मुरैना
सबलगढ़ का विद्युत क्षेत्र."
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़
टिप्पणी. -विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( One ) -3119-2013 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September 2010 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 24 and 62 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. Name of Name of
Special Court
No the Civil District
Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(3)
(4)
(1) (2)
"24. Datia IstAdditional Sesstions Judge , Civil District , Datia Datia
All Electricity Area of (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 25 ) 62 Morena
Electricity Area of Sabalgarh . "
Additional Sesstions Judge , Sabalgarh
Note . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the only constituted court according to their territorial jurisdiction.
भाग 1 ]
2651
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब-(एक) -3120-2013 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग- एक में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
न्यायाधीश विशेष न्यायालय
अनु-
का नाम
स्थानीय क्षेत्र/ सेशन खण्ड क्रमांक का नाम एवं पदनाम
(3)
(1)
(2)
(4)
उमरिया. "
उमरिया
" 52. श्री सी. पी. वर्मा,
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
उमरिया.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -3120-2013 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( I) dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh , Gazette Part - I , dated 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Schedule , for serial number 52 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
S.
Local area/ Name and
Special
Session Divisions
Court
No. Designation of the Judge
(3)
(4) (2)
(1)
Umaria
Umaria
"52. Shri C.P. Verma Additional Sessions Judge , Umaria
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notifica- tion assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2013
फा. क्र. 1 ( बी ) 16-2004 - इक्कीस - ब ( दो ) . - राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2004 के द्वारा श्री जगदीशचन्द्र माहेश्वरी, अति. शासकीय अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक , बड़वाह, जिला खरगौन ( मण्डलेश्वर ) को नियुक्त किया गया था.
श्री जगदीशचन्द्र माहेश्वरी, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, बड़वाह, जिला खरगौन ( मण्डलेश्वर ) की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013
फा. क्र. 1 ( सी ) 13-2013 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा श्री चौधरी जोगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, नरसिंहपुर को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन , जिला नरसिंहपुर के लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु 2 वर्ष की कालावधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
श्री चौधरी जोगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता नरसिंहपुर को इस विभाग के आदेश क्रमांक 17 ( ई ) 60-95 - इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 3 अक्टूबर 2012के अनुसार फीस का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
2652
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
[ भाग 1
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2013
क्र. एफ - 11-12-2013- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनिष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उसका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
( 2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस् एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :-
तहसील
क्र. राज्य जिला
स्थल (2)
(1)
(3)
(4)
(5) 1 म. प्र. विदिशा सिरोंज
वरेन्डा
अनुसूची
स्वामित्व
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल (हे. में)
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
नहीं
अंग्रेजों की कब्रें
2
बजरंगढ़ म. प्र . गुना
गुना
म . प्र . कटनी
रीठी
3
बिलहरी
म. प्र. शासन
33 (खसरा )
11.988
प.ह.नं. 09/38
(रकबा का
क्षेत्रफल 0.100 है.
606
0.282
नहीं
म. प्र . शासन
राजमहल
सोबत बजरंगढ़.
18.04 म. प्र. शासन नहीं ख. नं. 1206
तपसी मठ के
समीप स्थित
छत्री समूल
4 म . प्र. कटनी
रीठी
बिलहरी 5 म. प्र. कटनी
रीठी
बिलहरी 6 म. प्र. कटनी
रीठी
बिलहरी
(क्र. 1 , 2, 3) .
1.06
नहीं ख. नं . 1248
भूमिस्वामी
नदी के रपट पास स्थित मंदिर.
नहीं 0.94 भूमिस्वामी
छत्रियों के पास स्थित मंदिर.
ख. नं. 1272/1 से 20 तक.
4.960
ख. नं. 1316
म . प्र . शासन नहीं
शास . स्कूल परिसर में स्थित मंदिर
समूह क्र. 1 , 2, 3 .
भाग 1 ]
2653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
7 म. प्र.
रीठी
कटनी
बिलहरी म. प्र. कटनी
रीठी
8
बिलहरी (7)
(8)
(9)
(10) ख . नं . 1171/1 1.31
नहीं
शासकीय आबादी म. प्र . शासन
थाना परिसर में स्थित भग्नावशेष.
ख . नं. 1171/1 1.31
थानें के पास
स्थित शिव मंदिर
9 म. प्र . कटनी
रीठी
चिखला काम कंडला मंदिर.
10
ग्राम - बेहटी ,
चन्देरी
म. प्र . अशोकनगर
11 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
सागर छत्री
जागेश्वरी देवी चन्देरी 12
चन्देरी
म. प्र. अशोकनगर
शासकीय आबादी है . म. प्र . शासन
नहीं ख. नं. 380 46.11 म. प्र . शासन
बेहटी मठ ख. नं. 109 425.072 म. प्र . शासन नहीं 0.219
नहीं ख. नं . 807
म . प्र . शासन
नहीं
म. प्र . शासन
0.042
पुरानी कचहरी
चन्देरी 13
चन्देरी म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
ख . नं . 789
है.
ख. नं . 792 0.657
म. प्र . शासन
नृसिंह मंदिर
14
चन्देरी
म. प्र . अशोकनगर
भारत शाह की छत्री.
परमेश्वरा ताल चन्देरी 15 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी परमेश्वरा ताल चन्देरी
देवी सिंह की छत्री.
16
चन्देरी म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
अनिरुद्ध सिंह की छत्री.
17 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी
धुबया तालाब ख. नं. 604 0.084
नहीं
म. प्र . शासन
नहीं ख. नं . 607
म . प्र . शासन
0.021
नहीं 0.021
म. प्र . शासन
ख. नं. 609/
1016
नहीं ख. नं. 858 0.125 म. प्र . शासन
बहादुर जू
(दुर्जन सिंह
चन्देरी की छत्री).
18
चन्देरी म. प्र . अशोकनगर चन्देरी
हरकुण्ड की छत्री.
19
अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी म. प्र .
पंचमढ़ी बावड़ी मस्जिद.
20 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
काले सैय्यद का मकबरा .
काला पहाड़ चन्देरी 21 म. प्र.
चन्देरी
अशोकनगर
सूफी संत
का मकबरा .
धुबया तालाब चन्देरी
नहीं ख. नं . 925 0.146 म. प्र . शासन
ख. नं . 131
म . प्र . शासन नहीं 0.031,
063 , 042
132 , 133
नहीं 3.753
म . प्र . शासन
ख. नं . 770
ख. नं . 914 1.118
नहीं
भूमि स्वामी 2654
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
(3)
(4)
(1) ( 2)
(5)
(6)
22 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
शेखों का
अट खम्भ चन्देरी
मकबरा.
23 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
[भाग 1 (8)
(7)
(9)
(10)
म. प्र . शासन है.
ख. नं. 76
1.359
0.219
म. प्र . शासन नहीं
चन्देरी दिल्ली दरवाजा
24 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी ख. नं . 760
नहीं 0.042
म . प्र . शासन
ढोलिया दरवाजा
कोट शहरपना.
25 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी खिलजी सराय दरवाजा.
26 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
मेला ख. नं . 775
0.095
776/1,
0.031
777, 778
0.010
77.633 म. प्र . शासन नहीं ख. नं. 10
8.883
नहीं
म. प्र . शासन
मदरसा दरवाजा
ग्राउन्ड चन्देरी 27
चन्देरी
म. प्र. अशोकनगर
ख. नं . 186
नहीं 48.537 म. प्र. शासन
कुर्बानी चबूतरा
ग्राम- फतेहाबाद 28
चन्देरी
म. प्र. अशोकनगर
चन्देरी
ऊंटसार
29 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
सुल्तानिया मस्जिद
ग्राम- फतेहाबाद 30
चन्देरी
म. प्र. अशोकनगर
हौज खास चन्देरी
झलारे के मझार-2, झलारे के
मझार -1 .
31 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी ख. नं. 05/ 01/01
0.167
नहीं ख. नं . 787
म. प्र . शासन
ख. नं . 313 1.035 म. प्र. शासन नहीं
नहीं ख. नं. 575 0.073
म. प्र. शासन
0.460
557
नहीं
भूमि स्वामि
म. प्र . शासन नहीं 0.031 11.756
ख. नं . 896 888
गोल बावड़ी
मस्जिद
32 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी
हंसों की छत्री
चन्देरी 33
चन्देरी
म. प्र. अशोकनगर
चन्देरी ख. नं. 167 0.805
नहीं
म . प्र . शासन
3.753 म. प्र . शासन नहीं ख. नं. 770
सूफी दरवाजा
34 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी हौज खास चन्देरी
छत्री हौज खास
35
चन्देरी म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
नहीं
म. प्र . शासन
ख. नं . 195 0.533
ख. नं. 734
म. प्र . शासन नहीं 5.497
मूसा बावड़ी
36 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी चकले की
खिड़की
(खारी बावड़ी) .
नहीं
म . प्र . शासन
ख. नं. 790 1.965 भाग 1 ]
2655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
(1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
37 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी काजी बावड़ी
38
चन्देरी
म. प्र . अशोकनगर
आलिया मस्जिद
ग्राम- फतेहाबाद 39 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी
दरगाह
सूफी
मकबरा
मरूहम शाह
बिलायत परिसर खानकाह
चन्देरी 40
चन्देरी
म. प्र. अशोकनगर
ग्राम- फतेहाबाद
आलिया बावड़ी.
41 म. प्र.
बंजारी
लौड़ी
छतरपुर
पुरातत्व
स्मारक सूर्य मंदिर .
म. प्र.
दतिया
42
दतिया
(7)
(8)
(9)
(10)
म. प्र. शासन नहीं ख. नं. 18, 19 0.084, 0.073
ख . नं . 5/1/2 135.378 म . प्र . शासन नहीं
नहीं ख. नं . 624 0.303 भूमि स्वामी
ख. नं . 412
म. प्र . शासन
0.021
नहीं
नहीं ख. नं . 86 1.718 म. प्र . शासन
0.022 म. प्र . शासन
ख.न. 87
है
बावड़ी प्राचीन
ग्राम चंकचंदैया 43 म. प्र . दतिया दतिया
ग्राम सिरौल
बावड़ी देवस्थान.
44 म. प्र . दतिया दतिया
अस्पताल
परिसर के
प्राचीन बावड़ी.
अन्दर 45 म. प्र . दतिया
खरौआ
इंदरगढ़
बेटी कुन्जा देवी मन्दिर
नहीं 0.16 , 0.14 म. प्र. शासन
ख.न. 1307, 1308, 1309
0.17 कुल 0.47
नहीं 0.089 भूमिस्वामी
ख.नं. 1271
ख.नं. 48
1.070 म. प्र. शासन है मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
विनोद कटेला, अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मण्डी निर्वाचन ) जिला इन्दौर ( म. प्र. )
प्रशासनिक संकुल, कक्ष क्रमांक 211 , द्वितीय तल, मोती तबेला , इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 16 जुलाई 2013
क्र. 1207 - मण्डी निर्वाचन 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 के अनुसार मण्डी समिति के गठन के संदर्भ में धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ' घ ' सांसद, विधान सभा सदस्य के प्रतिनिधियों को निम्न तालिका में उनके समक्ष दर्शित मण्डी समिति के सदस्य 2656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
[ भाग 1 नामनिर्दिष्ट किया जाता है , नामनिर्दिष्ट किये गये इन सदस्यों को मण्डी समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिये यथासमय आहूत किया जावे : -
प्रतिनिधि मनोनीतकर्ता
मण्डी का नाम अनुक्रमांक (1)
(2)
प्रतिनिधि का नाम व पता
(3)
(4) 1
इन्दौर श्रीमती सुमित्रा महाजन , सांसद
श्री सत्यनारायण आजाद, आजाद चौक, हातोद .
2
श्री सत्यनारायण पटेल, विधायक
गौतमपुरा (देपालपुर) .
श्री द्वारका पिता बालमुकुन्द शारदाजी , ग्राम इन्दौर , धार रोड बेटमा, तह. देपालपुर, जिला इन्दौर.
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मण्डी) .
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. एफ. 1-1-13 - रा.स. यू.ए. 1-823 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति , जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-
समिति के चेयरमेन
(1)
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित डॉ. सुरंजन दास , कुलपति,
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकता-700073 ( प.बं. ) .
(2)
समिति के सदस्य
प्रो. एच. देवराज,
अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत डी. एस . सी. न्यू. नं . 23/2 , तृतीय मुख्य मार्ग, गांधी नगर , अडयार, चेन्नई -600020 ( तमिलनाडू) .
(3)
समिति के सदस्य
सुश्री शीला खन्ना,
कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित सेवानिवृत्त न्यायाधीश , (म. प्र. उच्च न्यायालय ) , ए-3 , बी.डी.ए. कालोनी , तुलसी नगर, भोपाल.
2. कुलाधिपति के द्वारा डॉ. सुरंजन दास को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
2657 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2013
सूचना
क्र. एफ - 1-6-2013 - सात- शा.6. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में , इसके द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , नवीन तहसील घाटीगांव , जिला ग्वालियर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 1 ) में दर्शाई प्रस्तावित तहसील जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम ( 2 ) में दर्शाया गया है, को कॉलम ( 3 ) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम ( 4 ) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है .
( 2 ) " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
परिवर्तन का स्वरूप
सीमाएं मुख्यालय वर्तमान तहसील
क्र. प्रस्तावित तहसील
(4)
(6)
(5)
(1) (2)
1
(3) घाटीगांव घाटीगांव
पूर्व में- तहसील चीनौर एवं शेष तहसील ग्वालियर.
पश्चिम में- तहसील जौरा
उत्तर में- तहसील ग्वालियर एवं तहसील जौरा.
दक्षिण में- तहसील शिवपुरी एवं तहसील भितरवार.
ग्वालियर वर्तमान तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक मण्डल , रेहट के 7 पटवारी हल्के कुल ग्राम 25, राजस्व निरीक्षक मण्डल मोहना के 7 पटवारी हल्के कुल ग्राम 26 , राजस्व निरीक्षक मण्डल घाटीगांव के 8 पटवारी हल्के कुल ग्राम 16 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल बरई के 9 पटवारी हल्के कुल ग्राम 28 इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के के कुल 95 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील घाटीगांव में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय घाटीगांव होगा.
ग्वालियर ग्वालियर वर्तमान तहसील ग्वालियर के राजस्व निरीक्षक पूर्व में- तहसील सेवढ़ा एवं तहसील गोहद.
शेष ग्वालियर
पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील घाटीगांव उत्तर में- तहसील मुरैना एवं तहसील गोहद.
दक्षिण में- तहसील डबरा एवं चीनौर 2 मण्डल , रेहट के 7 पटवारी हल्के कुल ग्राम 25 , राजस्व निरीक्षक मण्डल मोहना के 7 पटवारी हल्के कुल ग्राम 26 , राजस्व निरीक्षक मण्डल घाटीगांव के 8 पटवारी हल्के कुल ग्राम 16 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल बरई के 9 पटवारी हल्के कुल ग्राम 28 इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के के कुल 95 राजस्व ग्राम अपवर्जित होंगे इस प्रकार परिवर्तित तहसील ग्वालियर में कुल 128 पटवारी हल्के होंगे , जिनमें कुल 286 राजस्व ग्राम रहेंगे .
( 3 ) प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
2658
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 17 जुलाई 2013
क्र. 2009 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : - जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
(1) सिंगरौली
(2) सरई
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 11.520
(3) पिड़रा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 उपाधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) एम.पी.ए.एम.आर.एल. कोल कंपनी लिमि. के लिए कोल उत्खनन हेतु भूमि का अर्जन.
(5) निदेशक एम.पी.ए.एम.आर.एल. (मरकी- बरका) कोल कंपनी लिमि. तहसील सरई जिला- सिंगरौली म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 22 जुलाई 2013
क्र. 1666 - भू-अर्जन-20 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
(1) सीधी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.54 सिहावल (2)
(3) रजहा टीकर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर की डिठुली सब माईनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. 1668 - भू- अर्जन-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
0.10 सिहावल डिहुली टीकर नं. 2.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1670 - भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
सीधी
0.18 सिहावल डिहुली टीकर नं. 3.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र. ) .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 25 जुलाई 2013
पत्र क्र. 1704- प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(2) जवा
(4) 20.200
(3) भड़रा कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के लिये बैलेंसिंग रिजरवायर एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
2660
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
पत्र क्र. 1706 - भू- प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3) .
जवा कोनीकला कोठार 13.500 रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र क्र. 1708 - प्रका . भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
जवा
रौली कोठार
1.650
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र क्र. 1710 - प्रका.भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
(4)
(3)
रीवा
जवा
7.560
गड़हरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भाग 1 ]
2661
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
पत्र क्र. 1712 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
जवा
18.900
पटहट कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के नहर निर्माण में आने
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
वाली भूमि के तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र क्र. 1714- प्रका.- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
जवा
8.100
देवखर कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के नहर निर्माण में आने वाली भूमि के तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र क्र. 1716 - प्रका.भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
जवा
5.750
इटवॉ पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के लिये बैलेंसिंग रिजरवायर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
2662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
पत्र क्र. 1718- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
2.840 रीवा सिरमौर सिरमौर खास कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के टनल एवं फीडर चैनल निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र क्र. 1720 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(3)
(4) (1) रीवा
4.860 सिरमौर पड़री पवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर फ्लो योजना के टनल एवं फीडर चैनल निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र क्र. 1726- प्रका. भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सीधी
(2) सिहावल
(3) परसवार
(4) 2.28
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की परसवार माईनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 29 जुलाई 2013
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ- 406-12- पत्र क्र. 2- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) (1)
(3)
सतना रघुराजनगर
0.313 0.470
सोनौर रनेही रोयनी
0.919 (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सतना चित्रकूट मार्ग के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , रघुराजनगर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. 6887 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(3)
(4) (1)
16.270 (2) ब्यावरा
राजगढ़
12.348
65.096
चौंतरा
17.212
33.917
सीघांपुरा
16.403
सारस्याबे
08.818
नेठाठारी
कालाकोट कानड़ियाखेड़ी चंदेरी टोंका
22.966
योग .. 193.030
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .
बांकपुरा सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक की डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 8 जुलाई 2013
क्र. 9519- भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला
भूमि का विवरण ग्राम का नाम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(4) (2) (3)
धार कुक्षी कदवाल बॉकी बाग
8.765 6.447
अनुसूची
धारा 4 की उपाधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कदवाल सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, मनावर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. 8884- प्र.भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4) सागर
सागर तोड़ा ( तरफदार )
पडरिया
95 8.05 41 3.41 13 0.67 9 0.62
महुआखेड़ा करहद
योग .. 158 12.75
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
तोड़ा तलाशय की नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के भू- अर्जन बाबत्.
जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- तोड़ा जलाशय की नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के भू- अर्जन बाबत्.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
2665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 20 जून 2013
भू-अर्जन- प्र. क्र. 06-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- देवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
297/1
0.03
297/3
0.06
297/4
0.03
302/2
0.02 योग .. 0.14
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे.वा. म.प्र.पा.ज.क.लि. , दोंगालिया , जिला खंडवा के लिये बीड़ से प्लांट के बीच रेलवे लाईन के साथ- साथ पहुंच मार्ग हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.क.लि. खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. भूमि संपादन- 2013- प्र . क्र. अ- 82-2012-13- 4850.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील - महिदपुर
(ग) नगर/ ग्राम- नागगुराडिया
(घ ) लगभग कुल रकबा 0.32 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.04 0.12
248 249
0.08
250/1
250/2
0.08 योग 0.32
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- रूदाहेडा तालाब बाईं तट नहर में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. एफ 403- भू-अर्जन-12.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची ( संशोधित )
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ ग्राम - नादन शिवाप्रसाद
(घ) क्षेत्रफल-14.319 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
727
0.094
80/2
0.575
102/2
0.021
19
0.031
731
0.209
730
0.021
733/1
0.318
732
0.031
0.159
733/2
318/1
0.045
0.045
733/3
0.010
318/2
734
0.042
0.021
736
712
1.254
709
0.073
708/2
0.042
705
0.059
0.010
704
707
0.052
(2)
(1)
0.073
706
710
0.627
0.025
666
0.035
667
0.345
670
0.063
668
0.230
669
0.470
301/1
0.313
680/ 1 क
0.021
701/1 क
0.456
680/1 ख
701/1ख
0.021
0.397
301/2
0.084
680/2
0.021
701/2
0.251
681
0.125
689/2
0.021
687/2
0.021
688/2
0.042
311/1
684/1
0.036
686/1
0.042
685/1
0.015
0.037
684/2
0.042
686/2
0.899
685/2
0.020
308/1 क
0.120
308/1 ख
0.485
310
311/2
0.314
0.021
317/1
0.010
312/2
0.450
317/2
298
0.042
0.525
286/1
0.094
80/1 क/ 1
0.110
31/2/क
0.021
286/3
285/2
0.010
31/1
0.010
0.031
285/1 भाग 1 ]
2667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
(2)
(1)
0.177
31/2/ख
0.010
261
260/1
0.195
264
0.105
266
0.290
265
0.021
267
0.021
79
0.010
0.063
80/1क/2
80/ 1 /ख
0.199
0.105
80/ 1 /ग
81/1
0.052
81/2
0.052
0.209
101
0.052
91/1 /क
91/1 /ख
0.585
0.157
90/1
90/2
0.262
92/1/क
0.063
88
0.376
89/2
0.146
59 /2/ग
0.105
59/2/ख
0.031
24
0.366
22
0.052
0.220
29
30/1 /क
0.099
30/ 1 /ख
0.099
0.050
30/2/क
32
0.060
निजी खाता भूमि योग रकबा . 14.319
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 29 जुलाई 2013
क्र. एफ 406- भू-अर्जन 13.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग ) नगर/ग्राम- नादन टोला
(घ) क्षेत्रफल -16.982 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.260
311/1
311/2
0.250
0.295
311/3
311/4
0.090
0.090
311/5
312
0.129
0.460
313
0.150
314
337
0.210
0.620
338
342/1
0.250
0.280
342/2
0.590
343/3
0.202
399/3
0.310
400
0.202
399/2
0.202
399/1
0.077
397/1/2
0.100
405/1/2
0.025
397/2
0.026
404/1
0.360
398
0.930
356/1
0.010
395/2
0.060
396/2
369/2
0.021
370
0.052
0.034
368/2
369/1
0.680
368/1
0.010
0.025
373 2668
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
(2) (1)
374
0.165 371/1 क
0.032
0.205 371/ 1 /ख
0.016 372/1 /ख
956
0.010 957
0.015 958
0.105 959
0.057 960
0.322 961
0.033 971
0.275
0.245 972
979
0.033
0.435 980
0.057 981
982
0.481 955
0.160 983
0.040
0.014 999
998
0.101
0.108 1000/1 क/ 1
1000/2
0.737
0.025 995/1
996/1
0.020 993
0.030 1000/1/क/2
0.108
0.057 1002
1001
0.362 401
0.080
0.765 352
0.515 994
1065/ 1 ख
0.045 1066
0.050 1067
0.240 1061
0.090 1062
0.137 1069
0.101 1070
0.090 1054
0.060 1055
0.100 1057
0.042 1556/1
0.090 1056/2
0.104 1050/1
0.290
0.316 1050/2
0.225 1050/3
1039
0.235 1040
0.370 1041
0.210
0.090 1042
0.015 1043
(2)
(1)
0.018
1044
0.010
1032/2/क
1030
0.260
1029
0.050
1027
0.035
0.330
1028
0.036
1022/1
0.101
1023/1
0.407
1023/2
0.082
1021
0.015
1026
0.120
87/2/4
0.010
87/2/1
16.982
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 407- भू-अर्जन-12.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- चपना
(घ) क्षेत्रफल-0.846 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.846
618/2 /1/क
0.846
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग देवास , दिनांक 31 जुलाई 2013
प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13-1108.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- कन्नौद
(ग ) ग्राम- ठिकरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 115.62 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा नंबर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
2/1
1.90
2/2
1.90
3.87
2/3 , 3/3 , 5/1 , 56/1 , 39/131 , 2/132 ( कुल 6) |
3/1
2.90
3/2
1.98
5/2
1.09
0.05
8
9
0.04
0.10
10, 11 (कुल 2)
12
0.21
13
0.14
14
0.27
15
0.13
16
0.09
17
0.10
18
0.02
19
0.11
20
0.04
21
0.02
23
0.07
24
0.24
(2)
(1)
0.21
25, 26 (कुल 2)
27
0.34
0.15
28
0.20
29
30
0.24
0.13
31
0.14
32
33
0.03
0.13
34
0.15
35
36
0.10
0.13
37
0.13
38
39 , 49 , 58 , 76 , 86 ( कुल 5) 5.43
1.20
40/1
40/2
1.10
1.20
40/3
1.10
40/4
1.20
40/5
1.10
40/6
3.60
41/1, 79/1 ( कुल 2 )
41/2, 62/2 , 79/2 , 111 ,
6.30
112/1 (कुल 5)
42
4.79
2.00
43
44
0.79
2.00
45, 46 (कुल 2 )
1.21
47
3.49
48, 57, 75 ( कुल 3)
1.21
50
52
6.52
5.69
61 , 69, 116 , 127 ( कुल 4)
62/1
0.06
1.73
64, 100 ( कुल 2 )
65
0.05
0.08
67
0.45
68
0.26
70, 78 (कुल 2)
0.04
71
72
0.09
2.55
73, 81 , 89, 102 ( कुल 4) 2670
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
(1)
(2)
1.97
74, 101 ( कुल 2 )
77
0.18
80
0.13
82/1 , 109/1 , 110/1 ( कुल 3) 1.94
82/2
0.10
84
3.60
85
0.12
0.20
90, 97 ( कुल 2)
91
0.42
92
0.42
0.59
93/1, 98/1 ( कुल 2 )
0.29
93/2, 98/2 ( कुल 2)
0.29
93/3, 98/3 ( कुल 2)
1.71
94, 96 ( कुल 2)
99/1
0.42
0.42
99/2
0.42
99/3
99/4
0.42
104
1.75
105
1.75
0.92
109/2, 110/2 ( कुल 2)
109/3
0.21
1.85
109/4, 110/4 ( कुल 2)
0.71
110/3
112/2
0.05
2.67
113, 115 (कुल 2 )
117
1.00
118
1.78
119
1.00
120
1.82
1.96
121, 124 ( कुल 2)
2.23
125, 128 ( कुल 2 )
कुल सर्वे नम्बर
हेक्टेयर
133 कुल रकबा 115.62 कृषि भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दतूनी तालाब में डूब से प्रभावित भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13-1115.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- कन्नौद
(ग) ग्राम- सुकलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 152.05 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा नंबर
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.45
2/1, 3/1 (कुल 2 )
0.45
2/2, 3/2 ( कुल 2)
0.89
2/3, 3/3 ( कुल 2 )
0.45
2/4, 3/4 ( कुल 2 )
0.74
2/5, 3/5 ( कुल 2 )
0.74
2/6, 3/6 ( कुल 2)
0.75
2/7, 3/7 ( कुल 2)
5.54
4, 45, 81 , 83, 88, 89 ( कुल 6)
7/1 , 9 , 11 , 55 , 62 , 102 ,
5.83
103(कुल 7)
7/2
1.00
8/1
0.02
8/2
1.60
0.50
12/2
0.50
12/3
3.30
13 , 14 , 61/2 , 73/1 ( कुल 4)
3.35
15, 61/1 , 73/2 ( कुल 3)
18
1.30
1.62
19
20, 21 , 22 , 65 , 72 ( कुल 5) 4.10
23
0.40
24
0.30
2.44
34, 68, 77, 130, 137 ( कुल 5)
2.34
35
0.80
36/1
36/2
0.40
0.80
36/3, 37/3 ( कुल 2 ) 2671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.80 36/4, 37/2 ( कुल 2 )
3.35 36/5, 41/1 , 76 ( कुल 3)
5.52 37/1 , 42/1 , 75 ( कुल 3)
0.80 37/4, 42/2 ( कुल 2)
4.43 40, 74 ( कुल 2)
1.37 41/2, 44/1 ( कुल 2 )
43/2
0.80 44/2
1.06
1.07 44/3
1.06 47
2.02
0.50 48/2
49
3.41 50
0.26
0.86 51/1, 84, 85 ( कुल 3 )
51/2
2.00 53/1
0.05
2.40 53/2, 54, 59, 97, 106 ( कुल 5)
2.45 60, 134/1/1 ( कुल 2)
0.04 61/3, 73/3 ( कुल 2 )
0.13 63
0.17 64
0.48 69, 70 (कुल 2)
71
0.16 73/4
0.02 78
0.11 79
0.17
7.23 80 , 82, 104 , 105/1 , 129
(कुल 5)
91/2
0.70
1.90 92/1, 93/1 ( कुल 2)
1.90 92/2, 93/2 ( कुल 2 )
1.33 92/3, 93/3 ( कुल 2)
93/4
1.00 93/5
1.90
0.80 95/1
95/2
1.02 96
1.82
1.21 98
99/1
2.50
2.79 99/2 , 100/1/1 , 101 ( कुल 3) 100/1/2
0.40 100/2
2.60 105/2
1.80 107
0.73
(2)
(1)
1.20
115/1 , 122/1 ( कुल 2 )
1.20
115/2 , 121/2 ( कुल 2)
1.60
117/1 , 120/2 ( कुल 2)
0.80
117/2
0.80
117/3
118
1.72
1.72
119/1
1.71
119/2
0.80
120/1
121/1
0.46
122/2
1.40
1.21
123
1.17
124/1
124/2
1.16
2.02
125, 139 ( कुल 2 )
2.68
126, 127, 128 , 140 ( कुल 4)
3.74
131
132/1
1.80
1.80
132/2
132/3
1.80
0.13
132/4
1.89
134/1/2
0.50
134/2
1.30
136/1
136/2
0.55
0.35
136/3
1.08
141
1.20
143, 145/1 ( कुल 2 )
0.40
145/2, 146/2 ( कुल 2 )
1.01
146/1/1 , 149 ( कुल 2 )
0.58
146/1/2 , 146/1/4 ( कुल 2)
1.80
146/1/3 , 147/2 ( कुल 2)
1.15
147/1 , 148 ( कुल 2 )
1.59
151
175
कुल सर्वे नम्बर ..
हेक्टेयर
152.05
कुल रकबा .
कृषि भूमि
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दतूनी तालाब में डूब से प्रभावित भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर , दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. B - 223- पेंशन- चार-9-4-39- भाग-तीन डी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर की स्थापना को निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु आगामी वर्ष 2014 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है: -
नाम
क्र.
पदनाम एवं पदस्थापना (1)
(2)
(3) तालिका
जन्मतिथि
वर्ष 2013 सेवानिवृत्ति का दिनांक
वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन
क्र 0439/3497/75/आर. एक चार, दिनांक 16-4-1976 के अनुसार
(5)
(4)
प्रथम श्रेणी अधिकारी
1. श्री ए. के. शर्मा
डिप्टी रजिस्ट्रार, उ.न्या. मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर .
17-7-1954
31 जुलाई 2014 अप.
द्वितीय श्रेणी अधिकारी
1. श्रीमती पुष्पा देवी नायक अनुभाग अधिकारी , उ.न्या. मध्यप्रदेश जबलपुर.
2. श्री सुभाष सक्सेना
अनुभाग अधिकारी, उ. न्या. मध्यप्रदेश खण्डपीठ , ग्वालियर.
3. श्री एस. आर. कानूनगो अनुभाग अधिकारी , उ.न्या. मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर. 25-4-1954
30 अप्रैल 2014 अप. 18-7-1954
31 जुलाई 2014 अप. 6-7-1954
31 जुलाई 2014 अप.
जबलपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013
क्र. B - 436- दो- 14-1-2012.- श्रीमती हर्षा एच. खेड़कर, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200 ) में पदोन्नत करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ किया जाता है.
क्र. B - 434-दो- 14-1-2012 .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक ग्रेड- एक को अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेशपर्यन्त अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु . 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9,300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200 में पदोन्नत करते हुए उन्हें कॉलम नंबर ( 3 ) में दर्शित स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ किया जाता है : -
नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
टिप्पणी
(4)
पदोन्नति पर पदस्थापना
(3)
(2)
क्र. (1)
1.
रिक्त पद पर.
मुख्यपीठ, जबलपुर
श्री महेश प्रसाद उपाध्याय , मुख्यपीठ, जबलपुर.
2.
रिक्त पद पर.
मुख्यपीठ, जबलपुर
कु. सरिता तिवारी , मुख्यपीठ, जबलपुर.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2013
क्र. B - 267-दो- 2-19-2008.- श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन . के. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2827-दो-2-32-2010 .- श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 22 से 25 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 2829-दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 16 से 17 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
2673
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. C- 5227- दो-2-25-2012.- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 2 से 5 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5231- दो- 2-23-2009.- डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 12 से 15 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5238- दो-2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 27 जून से 5 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
2674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2013
जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2013
क्र. C- 5358-दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2013 के उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 165 दिवस ( एक सौ पैंसठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक. : 27-11-1981
: 30-06-2013 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
3. नियुक्ति दिनांक 27-11-1981 से : 5 वर्ष 3 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
26 वर्ष 3 माह 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) . 5×15= 75 दिन 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो दिन. वर्ष में 15 दिन की दर से) . 26-13 × 15-195 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की : 270दिन पात्रता.
8. घटाईये. सेवा के दौरान लिया : 105 गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 165 दिन नोट. - मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897 - इक्कीस- ब ( एक) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013
क्र. D- 2941- दो -2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 19 से 22 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2943-दो- 3-44-2013 .- श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: -
1. दिनांक 27 से 07 जून 2013 तक, बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश में से दिनांक 02 से 07 जून 2013 तक, छह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 07 से 14 जून 2013 तक, आठ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी . रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
2675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
भाग 1 ]
क्र. D - 2946- दो- 2-53-2007.- श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 11 से 17 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2948- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 21 से 25 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2013
क्र. 795- गोपनीय- 2013 - दो - 3-58-2013 .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, सुश्री शक्ति खरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर (प्रशिक्षु जज ) का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती शक्ति वर्मा" पति " श्री गौरव वर्मा " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013
क्र. 804- गोपनीय- 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 5 जुलाई 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (2)
(3) (1)
रतलाम 1 श्री बुदेसिंह सोलंकी
2
बैतूल सुश्री ऊषा उइके
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , रतलाम के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , बैतूल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .
2676
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2013
जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013
क्र. 837 - गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
सारणी
नाम
कहां से
कहां को
क्रमांक
(2)
(3)
(4)
(1)
1
उमरिया
बालाघाट
कुमारी दिव्या ऊईके (ट्रेनी जज) .
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
बालाघाट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , ( ट्रेनी जज ) , की हैसियत से.
टिप्पणी: - कुमारी दिव्या ऊईके , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उमरिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , उमरिया का स्थानांतरण , उनके स्वयं के व्यय पर, विचारोपरांत किया गया है . इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.
जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई, 2013
क्र. B-234-तीन-10-42-75 ( दतिया- सेवढ़ा ) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-1907-तीन-10-42-75 ( दतिया- सेवढ़ा ) , दिनांक 23 जुलाई 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया की श्रृंखला न्यायालय , सेवढ़ा से है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
No. B - 234 - III - 10-42-75 ( Datia- Seodha ) . High Court Notification No. B - 1907 - III - 10-42-75 (Datia- Seodha) , dated 23 July 2011 , so far as it relates to holding of Link Court of Shri Jitendra Kumar Sharma , Ist Additional District & Sessions Judge , Datia to Seodha is hereby stands Cancetted .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2013
क्र. C - 5229- दो- 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 02 से 06 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 12 जुलाई 2013
क्र. C-5356-दो- 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.