मध्यप्रदेश
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2013- श्रावण 18 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3 ) संसद् के अधिनियम,
( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 जून 2013
क्र. ई. - 1-190-2013-5- एक.- श्री एस . के. मिश्रा, भाप्रसे ( 1991 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, मर्यादित का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 29 जून 2013
क्र. ई. - 5-562- आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) श्री जे. एन. कांसोटिया , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) श्री जे . एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही . एस. निरंजन , आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस. निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2013
क्र. ई. - 1-194-2013-5- एक.-डॉ. संजय गोयल , भाप्रसे (2003 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , जो कि वर्तमान में देहरादून हरिद्वार में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से राहत शिविर का टीम लीडर के रूप में कार्य संचालन कर रहे हैं , को विभागाध्यक्ष , मध्यप्रदेश राहत आयुक्त के अधीनस्थ दिनांक 20 जून 2013 से आगामी आदेश तक के लिए, अपर राहत आयुक्त घोषित किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2013
क्र. ई . - 1-92-2013-5- एक. श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे ( 1985 ) , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग , लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, एप्को, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेस की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ( मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन एफेयर्स ) नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.
क्र. ई . - 1-134-2012-5- एक. मध्यप्रदेश संवर्ग को आंवटित भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी , सुश्री सुरभि सिन्हा को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक कलेक्टर, भोपाल पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई. - 1-195-2013-5- एक. श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पर्यावरण आयुक्त एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेस का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2 ) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई. - 5-890 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा , जिला ग्वालियर को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 एवं 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013
ई. - 5-577 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल को दिनांक 3 से 10 जुलाई 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. मोहनराव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग , विकअ- सह - संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्द्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अशोक शाह द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम . मोहनराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2013
क्र. ई. - 1-138-2013-5- एक. - सुश्री निधि निवेदिता, भाप्रसे (2012) ( परिवीक्षाधीन अधिकारी ) , सहायक कलेक्टर, रीवा को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, झाबुआ पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2013
क्र. ई. - 1-178-2013-5- एक. श्री प्रवीण गर्ग , भाप्रसे ( 1988 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव , न्याय विभाग , नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.
क्र. ई. - 5-802- आयएएस लीव- 5- एक. -( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल , आयएएस . , आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 जुलाई 2013 एवं 28 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने का अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. डी. अग्रवाल , भाप्रसे, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(4) श्री आर. ए. खण्डेलवाल , द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. डी. अग्रवाल , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-907 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस . , कलेक्टर , जिला शाजापुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून , 2013 द्वारा दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 7 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.
(2 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मुकेश शुक्ल, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मुकेश शुक्ल के स्थान पर अब श्री राम प्रसाद भारती , अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी , शाजापुर को श्री गुप्ता की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला शाजपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013
क्र. ई . - 5-857 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. , आयएएस. , तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 31 जुलाई 2013 तक इकतीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013
क्र. ई. - 1-392-2012-5- एक.- राज्य शासन , एतद्वारा श्री ओमेश मूंदड़ा, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग , मध्यप्रदेश भोपाल को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2013 ( अपरान्ह ) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है.
क्र. ई. - 5-810 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल को दिनांक 12 मार्च 2013 ( एक दिन ) का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-894 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. अशोक कुमार भार्गव , आयएएस . , कलेक्टर, जिला शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2013 द्वारा दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 25 से 29 मई 2013 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2013
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-812 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री जी. पी. कबीरपंथी, आयएएस. , अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को दिनांक 11 अप्रैल 2013 से दिनांक 9 जून 2013 तक 60 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. कबीरपंथी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. कबीरपंथी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2013
क्र. ई.- 1-210-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(3) (1)
(2)
1 श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर, जिला
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , छिन्दवाड़ा (कनिष्ठ वेतनमान) .
छिन्दवाड़ा.
2 श्री गणेश शंकर मिश्रा ( 2010) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मुलताई, जिला बैतूल.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बैतूल (कनिष्ठ वेतनमान) .
3 श्री अभिजीत अग्रवाल (2010 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मैहर, जिला सतना.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्योपुर (कनिष्ठ वेतनमान).
Bhopal, the 23rd July 2013
No. E - 5-502 - IAS - Leave - 5-1 .-( 1 ) Sanction is hereby accorded to Dr. J. T. Ekka , IAS ( 1986) Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh Jail Department and General Administration Department (Human Right ) to avail ex - India earned leave of Seventeen days form 26th August to 11th September 2013 with permission to prefix Gazetted holiday falling on dated 25th August 2013 .
(2) Smt . Saleena Singh , IAS ( 1986) . Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh Fisheries Department shall hold the additional charge of Jail Department and General Administration Department (Human Right) during the leave period of Dr. J. T. Ekka .
(3) On return from leave Dr. J. T. Ekka is again posted as Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh Jail Department and General Administration Department ( Human Right ) . temporarily until further orders .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(4) Smt . Saleena Singh , Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Fisheries Department shall be relieved from the additional charge of Jail Department and General Administration Department (Human Right) after Dr. J. T. Ekka joins the post on return from leave .
(5) Dr. J. T. Ekka will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave .
(6) It is certified that had Dr. J. T. Ekka not proceeded on leave , he would have continued on this post.
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2013
क्र. ई . - 1-210-2013-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2013 की तालिका के पद -3, जिसके द्वारा श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे ( 2010 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मैहर, जिला सतना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत श्योपुर पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे ( 2010 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मैहर जिला सतना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सतना ( कनिष्ठ वेतनमान ) पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 जून 2013
क्र. एफ ए- 5-35-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती विमला जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश अवधि
अवकाश का प्रकार अभियुक्ति
कुल दिन
(4) (1) (2) (3)
तीन दिन पूर्ण वेतन तथा
भत्तों सहित
दिनांक 29 अप्रैल 2013 से 1 मई 2013 तक.
कम्युटेड अवकाश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 28 जून 2013
क्र. एफ-3-3-2013- एक- 4.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगर परिषद्, इछावर, जिला सीहोर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 10 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है .
(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमर सिंह चन्देल, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2013
क्र. एफ- 3-2-2013- एक-4. - राज्य शासन, एतद्वारा , नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा , जिला छतरपुर एवं नगर परिषद् सोयतकला, जिला शाजापुर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 24 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. ई- 5-393 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 मई से 1 जून 2013 तक छः दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 मई 2013 एवं 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
क्र. ई- 5-684- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक चार दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मई एवं 18 , 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2013
क्र. ई - 5-762 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस . , कमिश्नर , शहडोल संभाग , शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2013 तक तीन दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले, अवर सचिव " कार्मिक".
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 जून 2013
क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीलम पार्क एवं यादगार- ए- शांहजानी पार्क , भोपाल को दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2013
क्र. एफ- 6-2-2013- चौवन-1.- मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मधु वर्मा , निवासी इन्दौर को अध्यक्ष , श्री लक्ष्मी यादव, निवासी सतना एवं डॉ. गुलाब सिंह , निवासी भिण्ड को सदस्य उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिनियम की धारा 4 ( 2 ) के अनुसार 3 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग , भोपाल के पद पर नियुक्त करता है.
(2) इनकी सेवा शर्तें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11- 2-2007- नियम -4 , दिनांक 20 अप्रैल 2007 एवं इसके तत्स्थानी संशोधनों के अनुसार रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2013
क्र. एफ- 21-3-2011- बयालीस ( 2 ) .- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई 2011 राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन के तहत व्यापक पैमाने पर रोजगार बढ़ाने, प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को त्वरित गति से बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 113 विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र ( स्किल डेवलमेंट सेंटर ) खोले गये हैं.
( 2 ) राज्य शासन द्वारा अब परिशिष्ट- एक में संलग्न सूची अनुसार 20 और विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र ( स्किल डेवलपमेंट सेंटर ) खोलने का निर्णय लिया है तथा प्रत्येक कौशल विकास केन्द्र के संचालन के लिए परिशिष्ट- दो अनुसार कुल 8 पद निर्मित किये जाकर, उन्हें अनुबंध पर भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है . यह केन्द्र " मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्" के अधीन संदर्भित ज्ञाप के द्वारा अनुमोदित योजनानुसार संचालित होंगे .
(3 ) समस्त नियुक्तियां मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुबंध पर अस्थायी रूप से की जाएगी एवं भर्ती में राज्य शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा.
2683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(4) 20 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की योजना पर वित्त विभाग द्वारा उनकी टीप क्रमांक सीआर-765- बी. 3- चार-2013 , दिनांक 4 जुलाई 2013 के द्वारा सहमति दी गई है .
परिशिष्ट -एक 20 विकासखण्डों में नवीन कौशल विकास केन्द्रों की सूची स. क्र. जिले का नाम
क्र. विकासखण्ड का नाम
(3)
(4) (1)
(2)
1. चन्देरी
अशोकनगर
(1)
बालाघाट
2. वारासिवनी (2)
3. कटंगी
डिण्डौरी
(3)
4. समनापुर
5. खिरकिया हरदा
(4)
रीठी
कटनी
6.
(5)
सीहोर
7 . आष्टा
(6)
कालापीपल
8.
(7) शाजापुर
9.
पथरिया
दमोह
(8)
10.
बटियागढ़
11.
टीकमगढ़
(9 )
निवाड़ी
दतिया
(10)
12. सेवड़ा
केसली
13.
सागर
(11)
14. बंडा
गौरीहार
15.
छतरपुर
(12)
बमोरी
16.
(13) गुना
17.
आरौन
18 . पोरसा
मुरैना
(14)
19 .
जौरा
20. सिहोरा
(15) जबलपुर
(2)
(3)
(4) (1)
कार्यालय
20 ( प्रत्येक केन्द्र
अनुबंध पर
रु. 11000/- प्रतिमाह (संविदा पर)
में एक)
सहायक- सह-लेखापाल
प्रशिक्षक अनुबंध पर 80 ( प्रत्येक केन्द्र में चार)
रु . 7200/- प्रतिमाह (संविदा पर) भृत्य/चौकीदार/ अनुबंध पर
स्वीपर
40 ( प्रत्येक केन्द्र में दो)
रु. 4000/- प्रतिमाह जिलाध्यक्ष दर पर अथवा आउटसोर्स द्वारा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिव.
आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013
क्र. एफ- 23-24-2013-3- पच्चीस. राज्य शासन , विभागीय आदेश एफ- 23-6-2004-5-25, दिनांक 22 जून 2010 के तारतम्य में मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम , 1995 में नीहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्यकाल में दिनांक 26 जून 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है:-
1. श्री रामलाल रौतेल , अनूपपुर अध्यक्ष 2. श्री शिवराज शॉह " शिव भैया " सदस्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तबस्सुम जैदी, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013
परिशिष्ट -दो
वेतन /पारिश्रमिक
पदों की संख्या
पदनाम
नियुक्ति का प्रकार
(3)
(4) (2)
(1)
अनुबंध पर
रु. 21000/- प्रतिमाह (संविदा पर) प्रबंधक (मैनेजर)
20 ( प्रत्येक केन्द्र में एक)
क्र. एफ -1 ( ए) -59-03- ब-2 - दो. श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज , छतरपुर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक छः दिवस अर्जित अवकाश 20 , 21 एवं 28 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री शियास ए. भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
2684
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) -214-1996- ब- 2- दो. श्री आर. के. गुप्ता , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन, रीवा को दिनांक 29 अप्रैल से 6 मई 2013 तक दिनांक 28 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश सहित कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक दिनांक 30 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. एफ-3-14-13- बत्तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17- क ( 1 ) के अन्तर्गत गंजबासौदा विकास योजना हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी: -
पद/व्यक्ति का नाम
(2)
अधिनियम की धारा 17-क (1 ) (1)
अध्यक्ष
(क)
अध्यक्ष
संस्था का नाम
पद (3)
(4)
सदस्य
नगरपालिका परिषद् गंजबासौदा
सदस्य
जिला पंचायत , विदिशा
(ख)
सांसद
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र , विदिशा
(ग)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, गंजबासौदा
विधायक
(घ)
कोई नहीं
कोई नहीं
(ङ)
अध्यक्ष
कोई नहीं
सदस्य
जनपद पंचायत, गंजबासौदा
(च)
1 . सरपंच
(छ)
बासौदा) .
2. सरपंच
3. सरपंच
4. सरपंच
5. सरपंच
6. सरपंच
7. सरपंच
8. सरपंच
9 . सरपंच
10. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत गंज ( ग्राम गंज , रजोदा, पठारी,
सदस्य
ग्राम पंचायत चौरावर ( ग्राम चौरावर )
सदस्य
ग्राम पंचायत गमाकर ( ग्राम गमाकर)
सदस्य
ग्राम पंचायत महागौर ( ग्राम महागौर, वनवाजागीर )
सदस्य
ग्राम पंचायत स्वरूप नगर ( ग्राम स्वरूप नगर )
सदस्य
ग्राम पंचायत, मुडरा ( ग्राम जीवाजीपुर, मेवली )
सदस्य
ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी ( ग्राम हरदूखेडी, वेहलोट )
ग्राम पंचायत, हतोडा ( ग्राम हतोडा)
सदस्य
ग्राम पंचायत खेरूआ ( ग्राम खेरूआ, नसीदपुर )
सदस्य
ग्राम पंचायत, रबरयाई ( ग्राम राउखेड़ी) 2685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
सदस्य 1. प्रतिनिधि
(ज)
इस्ट्रीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया
सदस्य 2. प्रतिनिधि कॉउसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इण्डिया
सदस्य 3. प्रतिनिधि इस्ट्रीटयूट ऑफ इन्जीनियर्स ऑफ इण्डिया
4. प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर जिला, विदिशा
सदस्य 5. प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक, विदिशा
सदस्य 6. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा
सदस्य 7. प्रतिनिधि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय , गंजबासौदा
सदस्य (झ)
समिति का संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल / सीहोर ( म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. 1146-147-358 - सीसी- 13 - अड़तीस.- निजी विश्वविद्यालयों के लिए लीज पर शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में नीति राज्य शासन के निर्देशों अनुसार प्रकाशित की जाती है . विभागीय नीति प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. पड़वार, उपसचिव.
क्र. 1146-358- सीसी - 13 - अड़तीस.- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2012 में एवं समय - समय पर विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रयास किये गये हैं जिससे प्रदेश में उद्योगों, सेवा क्षेत्र, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हो सके एवं प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ - साथ प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हो सके. उच्च शिक्षा विभाग को सन् 2020 तक प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का जीईआर 20 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है . इस हेतु प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु निजी संस्थायें स्थापित हो सकें.
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-16-14-2013- सात- शा.- 2 ए, दिनांक 30 मई 2013 के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये लीज पर शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में विभागीय नीति के अनुरूप निम्न कार्यवाही कीजावे:-
(अ) संस्थाओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों को निवेश प्रस्ताव माना जावे.
(ब) उन निवेशकों/संस्थाओं को जिन्होंने राज्य शासन से विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. किये हैं, उन्हें विनियामक आयोग की अनुशंसा के उपरान्त राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय - पत्र जारी किया गया हो तथा संस्था द्वारा भूमि की मांग करने पर भूमि आवंटन की अनुशंसा राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 16-14- 2013 - सात - शा-2 , ए, दिनांक 30 मई 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कलेक्टर को की जावे. तदुपरान्त राजस्व विभाग की दिनांक 30 मई 2013 की नीति के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी .
2686
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
(स) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जिसमें समय - समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे.
(द) लीज पर दी जाने वाली भूमि की प्रब्याजि एवं भू- भाटक राजस्व विभाग के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु भू- आवंटन के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ही होगा..
इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति क्र. 809- ब-5-13 , दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा प्राप्त कर ली गई है. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 16/22 जुलाई 2013
क्र. 1 - स्टेनो - एडीएम - 2013-7938 .- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1025 , दिनांक 13 जुलाई 2013 में उल्लेखित किया गया है कि नार्थ साउथ कोरीडोर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 03 एवं 75 को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर बायपास फोरलेन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा ट्रेफिक का आवागमन भी दिनांक 1 जुलाई 2013 को मध्य रात्रि से आवागमन हेतु खोला जा चुका है .
ग्वालियर बायपास का निर्माण शहर ग्वालियर में हैवी ट्रेफिक के घनत्व को कम करने हेतु बनाया है. अतः शहर में ट्रेफिक के दबाव को कम करने के लिए जो ट्रेफिक शहर से गुजर रहा है, उसे सुरक्षित ढंग से ग्वालियर बायपास के द्वारा आगरा - मुरैना से आने वाले ट्रेफिक को शिवपुरी , झांसी एवं भिण्ड- इटावा के लिये निकाला जा सकता है तथा शिवपुरी , झांसी- भिण्ड- इटावा से आने वाले ट्रेफिक को मुरैना , आगरा की ओर बायवास के माध्यम से निकाला जा सकता है.
मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 115 तथा 116 ( 1 ) ( ख ) एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 एवं 216 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात के बढ़ते हुए दबाव के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधक तकनीकी के प्रस्ताव से समहत होते हुए तद्विषय पूर्व में जारी आदेशों /अधिसूचनाओं पर अभिभावी ( OVERRIDE ) करते हुए मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर यह आदेशित करता हूं कि आगरा- मुरैना से आने वाले ट्रैफिक को शिवपुरी , झांसी एवं भिण्ड - इटावा के लिये तथा शिवपुरी झांसी भिण्ड इटावा से आने वाले ट्रैफिक को मुरैना, आगरा की ओर नॉर्थ- साउथ कोरीडोर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर बायपास फोरलेन से निकाला जावे. वे वाहन जो आगरा , इटावा, शिवपुरी एवं झांसी की ओर से ग्वालियर ट्रांसपोर्ट नगर तक आना एवं जाना चाहेंगे उन्हें साडा रोड से जाने- आने की छूट रहेगी. व्यावसायिक मालवाहनों के ग्वालियर शहर में साडा - रोड एवं विक्की फैक्ट्री से शहर के भीतरी मार्गों पर संचालन को संपूर्ण समय ( 24 घण्टे ) पूर्णतः प्रतिबंधित (PROHIBIT ) करता हूं.
किसी विशेष भारी वाहन की विशेष परिस्थितियों में नगर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकेगी .
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट..
कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. 8708 - भू- अर्जन -2013 . - राज्य शासन को यह संज्ञान में लाया गया है कि " पंचम नगर परियोजना " ( पगारा बांध ) जिला सागर के क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के तहत एक अधिसूचना क्रमांक 966- भू- अर्जन -2012 , दिनांक 17 फरवरी 2012 उसमें उल्लेखित भूमि के भू- अर्जन हेतु जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन समाचार- 2687
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
पत्र " दैनिक भास्कर " के भोपाल संस्करण जो दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को प्रकाशित किया गया था. इस अधिसूचना के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 को एक आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी . भूलवश आपत्ति के निराकरण के संबंध में बिना कोई आदेश पारित किये हुए एवं भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 - ए के तहत कार्यवाही न करते हुए धारा 6 की अधिसूचना क्रमांक क- भू- अर्जन- 2011-प्र.क्र. - 1-11-अ-82--अर्जन - 2011 - प्र.क्र. -1-11-अ-82-11-12 को जारी की गई एवं तत्पश्चात् संबंधित ग्रामवासियों को धारा 9 के तहत सूचना भी जारी की गई. चूंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 5 - ए की कार्यवाही अनिवार्य है. अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त उल्लेखित परियोजना के तहत भू- अर्जन की कार्यवाही धारा 5 - ए के अन्तर्गत की गई आपत्ति दिनांक 29 फरवरी 2012 पर सुनवाई करते हुए उसी स्थिति से पुनः शुरू की जावेगी .
अतः धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28-12-2012 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है . धारा 5 - ए के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के पश्चात् आवश्यकता अनुसार धारा 6 की अधिसूचना आवश्यकता अनुसार जारी की जावेगी एवं इस अधिसूचना के माध्यम से यह भी सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित परियोजना के अंतर्गत जारी धारा 9 की सूचना ( नोटिस ) जो संबंधितजनों को दी गई है तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है. भविष्य में आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 9 की सूचना पुनः जारी की जा सकेगी.
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .
कार्यालय , कुलाधिपति , विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
राज भवन , भोपाल दिनांक 2 अगस्त 2013
आदेश
क्र. 831-13 - रा.स. - यू.ए. -1.- मध्यप्रदेश शासन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधानों को आगे प्रभावशील नहीं रखे जाने हेतु शासनादेश क्रमांक एफ 52-2-2010-38-3 , दिनांक6 जुलाई 2013 के द्वारा निर्णय लिया गया है.
( 2 ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानान्तर्गत मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन एतद्वारा डॉ. आर.सी. वर्मा, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय एवं आचार्य , वनस्पति अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन को विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य संपादित करने के लिए नाम - निर्देशित करता हूं.
राम नरेश यादव, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन.
संचालनालय , स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2013
क्र. 1 - जी- विज्ञप्त-सेल-6-वेतनमान- 2013-1001.- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम , 1990 के नियम -4 उपबंध-2 , भाग- ख में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित 120 चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000-375-16500 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600-39100 + ग्रेड पे 7600 ) , दिनांक 1-1-2007 से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-
क्र. चिकित्सा अधिकारी का नाम
प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
नियमितिकरण वर्ष
( 6 )
लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/ (4) (5)
पदक्रम सूची में
क्रमांक/वर्ष
1-4-2006
(3)
(1)
(2)
1-1-2007
358
609
1983
1 DR . P.N. KUBER
359
1-1-2007
610
1983
2 DR . SMT . BINA NAGLE
1-1-2007
361
611
1983
3 DR . SMT . H. GUPTA
364
1-1-2007
1983
612
4 DR . JAI PRAKASH SONKAR 2688
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(1)
(2)
5 DR . R. C. SONKAR
DR . SURESH SILWAT
6
7 DR . SMT . N. CHHATRASALI 8 DR . ASHOK VERMA
9 DR . H. S. GOYAL
10 DR . BHAG CHAND GAVLI
11 DR . M. K. CHOURE
12 DR . R.C.P. SISODIYA
13 DR . B. L. AHIRWAL
14 DR . SMT . CHANDRAKANTA GUPTA DR VINSHNU KANT CHOUDHARY 15
16 DR . G.C. SAXENA
17 DR . R.P. SHARMA
18 DR . S. P. TIWARI
19 DR . S. S. JADON
20 DR . ANIL KUMAR DUBEY
21 DR . PRADEEP VYAS
22 DR . D.K. JAIN
23 DR . VIJAY KUMAR CHHAJLANI 24 DR . M. K. JAIN
DR . SMT . CHHAYA JOSHI
25
26 DR . R.K. GANDHI
27 DR . RAMA SHANKAR TRIPATHI 28 DR . SMT . P. SHIRVASTAVA 29 DR . SUSHIL RATHI
30 DR D. K. DWIVEDI
31 DR . SHIV KUMAR PANDE
32 DR . SMT . CHITRA SHRIVASTAVA 33 DR . P. K. RATHORE
34 DR , GURUMEET SINGH
35 DR . RAKESH CHOUKSEY
36 DR . N. C. JOSHI
37 DR . V. ANDEO
DR. AVATAR SINGH
38
39 DR . RATNESH JAIN
40 DR . ARVIND TANDON
41 DR . R. K. JAISWAL
42 DR . DINESH GARG
43 DR . SMT . HEMLATA MANDLOI 44 DR . ADHIR KUMAR MISHRA 45 DR . S. S. SHAPMA
46 DR . O. P. GUPTA
47 DR . R. N. GUPTA
DR . S. G. PATWARDHAN
48
49 DR . KALYANMAL JAIN
50 DR . M. K. JAIN
51 DR . SMT . SATYA SAO
52 DR . MADHAV KUMAR PANCHOLI 53 DR . M. M. VYAS
54 DR . MADAN SWAROOP PANSARI 55 DR . BADRI PRASAD MISHRA 56 DR . A. P. PATHAK
(6)
(5)
(3)
(4)
1-1-2007
369
615
1983
1-1-2007 1983
376
616
1983
1-1-2007 625
413
1-1-2007 626
420
1983
1-1-2007
422
1983
627
628
424
1983
1-1-2007
429
1-1-2007 1983
631
1-1-2007
430
632
1983
1-1-2007 1983
633
431
1-1-2007
5-R
1983
635
1983
1-1-2007
9-R
637
1-1-2007
11 -R
638
1983
1-1-2007
12-R
1983
639
1983
1-1-2007
13-R
640
15-R
1983
1-1-2007 641
1-1-2007 642
1983
16-R
1-1-2007 1983
21 -R
644
1-1-2007 646
1983
28-R
1-1-2007
33-R
1983
647
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34-R
1983
648
1983
1-1-2007
36-R
650
1983
1-1-2007 651
39-R
1-1-2007 1983
653
52-R
63-R
1-1-2007 1983
655
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1983
66-R
1-1-2007
1-1-2007 1983
658
69-R
1-1-2007 659
73-R
1983
1-1-2007
77 -R
1983
662
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80-R
1983
663
84-R
664
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85-R
1983
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87-R
666
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90-R
667
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92-R
1983
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94-R
670
1983
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96-R
671
1983
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104-R
1-1-2007 1983
106-R
674
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107-R
675
1-1-2007
125
1987
691
1-7-2007
130
1987
694
1-1-2007
12
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695
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139
1987
696
1-1-2007 1988
143
698
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18
699
1988
1-1-2007 701
1987
1-1-2007 1988
151
702
1-1-2007
159
704
1988
1-1-2007 1988
160
705
1-1-2007 706
1988
164
166
1-1-2007 1987
707 2689
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
57 DR . NISHAR AHMAD
58 DR . IQBAL ZAKIUDDIN
59 DR . PRAGI LAL PARIHAR
60 DR . L. L. CHANDERIA
DR . S. S. TOMAR
61
62 DR . GOPAL SINGH SISODIYA 63 DR . SMT . NETRA UPADHAYAY 64 DR . SHASHI KANT JOSHI
65 DR . SMT . KAMLESH ОЈНА
66 DR . SMT . SHANTI SUMAN DIWAKAR DR . D. K. BANSAL
67
68 DR . P. KAUSHAL
69 DR . B. P. KHARE
70 DR . S. K. PURANIK
71 DR . ANIL KUMAR SHRIVASTAVA 72 DR . PAWAN KUMAR JAIN
73 DR . A. K. CHATURVEDI
74 DR . S. C. AGRAWAL
75 DR . R. S. KANASKAR
76 DR. SUDHEER KUMAR JAIN
77 DR . BHAGCHAND JAIN
78 DR . P. N. SHRIVASTAVA
DR . SMT . MEMLATA DUBEY 79
80 DR . NARENDRA KUMAR JAIN 81 DR . A. MISHRA
82 DR . S. P. GARG
83 DR . RAMESHWAR VYAS
84 DR . R. K. NAKRA
85 DR . SEVAK RAM BOPCHE
86 DR . JAGDHISH C. GUPTA
87 DR . RAVI SHANAKR SHUKLA 88 DR . N. S. KOCHKAR
89 DR . SUBHASH SINGH
90 DR . D. K. DUBEY
91 DR . JAWAHAR LAL JAIN
92 DR . R. C. SHARMA
93 DR . MANOHAR LAL CHOUDHA 94 DR . JAWAHAR LAL JAIN
95 DR . SHARAD CHANDRA BADAL 96 DR . H. S. BHAWNANI
97 DR . K. L. PATASKAR
98 DR . A. K. AGNIHOTRI
99 DR . A. K. ARORA
100 DR . G. S. CHANDRAWAT
101 DR . SMT . PUSHPLATA KALANTRI 102 DR . SMT . BEENA CHAWLA
DR . SANDHYA SWAMI
103
104 DR . RAJESH KUMAR KHARE 105 DR . SMT . RAMA PARIHAR
106 DR . SMT . SUNITA SHARMA
(4)
(5)
(3)
(6)
1-1-2007
1750
1987
708
26
1-1-2007 Confirm
710
Order
Gaz/307/
20/1/03
1-1-2007 1987
805
713
1-1-2007 1987
714
21
172
1-1-2007 1987
715
1-1-2007
173
1987
716
1-1-2007 1987
174
717
1-1-2007
175
1987
718
1-1-2007
186
1987
722
188
1-1-2007 1987
726
1987
191
1-1-2007 728
729
192
1-1-2007 1987
1-1-2007
196
1987
732
1-1-2007
196
1987
733
1-1-2007 1987
735
1-1-2007
231
1987
736
1987
1-1-2007
200
737
204
1987
1-1-2007 740
206
1-1-2007 741
1987
1987
207
1-1-2007 743
209
1987
1-1-2007 744
208
1-1-2007 745
1987
1-1-2007 1987
746
213
1-1-2007
1760
1987
748
217
1-1-2007 1987
750
1-1-2007 1987
219
751
1987
224
1-1-2007 753
1-1-2007 754
229
1987
1-1-2007
230
755
1987
1987
1-1-2007
281
757
1-1-2007 1987
233
758
1-1-2007
232
759
1987
1-1-2007
237
1987
763
1-1-2007
236
1987
764
1987
1-1-2007
238
765
1-1-2007
293
768
1987
245
1987
1-1-2007 771
1-1-2007
246
1987
772
773
1-1-2007 1987
297
1-1-2007 775
1987
248
1987
1-1-2007
252
777
1-1-2007
310
780
1987
1987
1-1-2007
28
781
256
1-1-2007 1987
783
1-1-2007
312
784
1987
1-1-2007
262
785
1987
262
1-1-2007 1987
786
1987
1-1-2007
268
788
1-1-2007 1987
269
790
336
1-1-2007 793
1987 2690
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
(2)
(1)
107 DR . SHANTA PALOD
108 DR . NEERAJ PATHAK
DR . MAHENDRA K. JAIN
109
110 DR . S. S. CHAURASIA
DR . RAMESH CHANDRA JAIN 111
112 DR . M. L. SHARMA
113 DR . V. M. PETHE
114 DR . N. K. SONI
115 DR . LAXAMI CHANDRA CHAURASIA 116 DR . R. K. PYASI
DR . HARISH DALE
117
118 DR . ARVIND GOSWAMI
DR . A. R. KHAN
119
120 DR . MUKIM AHMAD
(6) (3)
(4) (5)
1-1-2007
273
1987
794
1-1-2007
29
1987
795
1-1-2007
365
1987
796
1987
1-1-2007
275
797
1-1-2007
277
1987
798
1-1-2007
278
1987
799
1-1-2007 800
1987
281
1-1-2007 1987
284
801
1-1-2007
282
1987
802
285
1987
1-1-2007 804
289
1-1-2007 1987
805
1-1-2007 1987
806
290
1-1-2007
292
807
1987
1987
294
1-1-2007 808
(2 ) जिन चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है , का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम 22 - ए ( 2 ) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा. किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22 - डी का लाभ देय नहीं होगा.
(3 ) जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000-375-16500 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600-39100 + ग्रेड - पे 7600 ) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेखों से पुष्टि / कार्यवाही कर ली जाए: -
(1) चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की 05 वर्ष की सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुए संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें.
(2) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय / राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दियाजाये .
(3) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
(4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत हो चुका हो, त्याग पत्र दे दिया हो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा .
(5) प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य प्रवर पद पर कार्यरत है, उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य पद का अथवा प्रवर पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य प्रवर पद पर नियुक्ति से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया जाये.
शैलबाला मार्टिन, अपर संचालक ( प्रशासन) .
2691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2013
पत्र क्र. 2720 - भू-अर्जन - 13-14 - रा.प्र.क्र. -अ-82 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: - तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.13 पेटलावद रामगढ़
झाबुआ
योग .. 0.13
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की रामगढ़ सब- माईनर क्र. - 1 नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2722 - भू- अर्जन- 13-14 - रा.प्र.क्र. अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.15 पेटलावद हिण्डोलाबावड़ी
झाबुआ
योग .. 0.15
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म . प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2724 - भू- अर्जन - 13-14 - रा.प्र.क्र. अ - 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 2692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.15 पेटलावद बैंगनबर्डी
झाबुआ
योग .. 0.15
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2726 - भू-अर्जन - 12- रा.प्र.क्र. अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.19
कचनारिया
पेटलावद
झाबुआ
योग .. 0.19
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नंबर-2 निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 2728 - भू-अर्जन-12- रा.प्र.क्र. अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 2693
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
0.03 पेटलावद करवड़
झाबुआ
योग .. 0.03
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद,
माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
जिला-झाबुआ ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. 250 - भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (2)
(4) 13.860 (1) धार धरमपुरी
(3) खलबुजुर्ग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यी प्रोजेक्ट ) में
आने से.
कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. न. घा. वि. प्रा. इं. सा. परि. संभाग क्र. 02 धरमपुरी, जिला धार.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लो . नि. वि. न. घा. वि. प्रा. इं. सा. परि. संभाग क्र. 02 धरमपुरी जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
धार, दिनांक 29 जुलाई 2013
क्र. 9982 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1 2694
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(2)
(3)
(1)
(4) 20.993
घोटीयादेव
धार कुक्षी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर.
(6) घोटियादेव सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. 463 - भू - अर्जन ( महू) डॉ. अम्बेडकर नग्र - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में. )
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.651
उमरिया
इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर (महू).
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर.
योग .. 0.651
राऊ- महू- मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 के ग्राम उमरिया में टोल प्लाजा निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- राऊ- महू- मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 के ग्राम उमरिया में टोल प्लाजा निर्माण के लिए.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. भूमि संपादन - 2013- प्र . क्र.- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
टाण्डा चौरवासा
महिदपुर
उज्जैन
0.18 2.01
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर .
टाण्डा जलाशय योजना अंतर्गत केनाल स्केप से जल निकासी हेतु एवं डुब में आ रही अतिरिक्त भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
उज्जैन, दिनांक 29 जुलाई 2013
क्र.- भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में )
(4) (1) (2)
(3)
उज्जैन
कस्बा उज्जैन
21.299 उज्जैन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन.
उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
2696
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
क्र.- भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं:-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 3.601
ग्राम जीवनखेडी (3)
(1) उज्जैन उज्जैन (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 ( 2 ) के
(5) भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन.
(6) उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जीवनखेडी, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकार , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013
क्र. 31 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2) चीनौर
(4) 6.462 (1) ग्वालियर
(3) दुबही- II
योग .. 6.462
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, हस्सी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा , जिला
(6) हस्सी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
ग्वालियर. भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2697
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 29 जुलाई 2013
क्र. 436 - भू- अर्जन - तेंदूखेड़ा - 2013-14.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील/
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तालुका
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
1. अमवाही
(1) दमोह तेंदूखेड़ा
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह ( म. प्र. ) .
अमवाही जलाशय योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
2. बादीपुरा
13.06 18.33 योग .. 31.39
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र. 1785 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4) 0.025
(1) रीवा
(2) हुजूर
(5) कार्यपालन यंत्री , वितरिका संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
(3) उकठी उर्फ हरिहरपुर
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाला क्योंटी मुख्य नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी की टिकुरी माइनर की टिकुरी सबमाइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
2698
क्र. 1787 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची- पूरक प्रकरण
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
(1)
0.020
रीवा सिरमौर सथनी कोठार
कार्यपालन यंत्री , वितरिका संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर की लौवा वितरक नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. 1793 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल (लगभग हेक्टर में )
(6)
(5)
(1)
(2) (3)
(4)
बरौ
सेमरिया
0.944
रीवा
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1795 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को 2699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(1)
(2)
(4)
0.896
रीवा सेमरिया रमपुरवा
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1797 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6)
(4)
(1)
(2)
(3)
गोदहा
1.024
रीवा सेमरिया
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1799 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
रीवा सेमरिया
5.088
बीड़ा
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .
टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
क्र. 1801 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
अर्जितक्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4) रीवा
1.128 सेमरिया शाहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1803 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
2.64 रीवा सेमरिया भेलोड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .
टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. 6938-39 - भू -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 2701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1) (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि
8.765
रोज्या
राजगढ़
राजगढ़
योग .. 8.765 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग
राजगढ़.
रोज्या तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6940-41 - भू - अर्जन- 2013 - संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए भूमि
2.978 राजगढ़
राजगढ़
कुण्डीबे
योग 2.978 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग
राजगढ़.
कुण्डीबे तालाब में सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्दकुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2702
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 2 जुलाई 2013
क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- भियांखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.431 हेक्टेयर.
ख. नं .
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
201
0.200
0.145
219/ 1 क
0.505
219/1 ख
1.246
219/1 ग
0.850
219/1 ङ
0.380
219/1च
1.000
219/2
217
1.045
0.993
216
215
2.299
214/1
1.155
1.154
214/2
0.295
214/2/2
0.408
213
153/1
0.090
153/2
0.350
0.336
145/1
0.368
145/2
2.000
144/1
2.000
144/2
1.350
144/3
(2)
(1)
1.045
144/4
0.217
143
19.431
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है .
क्र. 2- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील - शमशाबाद
(ग ) ग्राम- दुनातर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.900 हेक्टेयर.
ख. नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.072
7
28/1
0.119
62/1
0.019
62/2
0.077
0.077
62/3/1
70/1
0.504
0.36
71/1
3/2
0.672
1.900
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है.
2703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
क्र. 3 - अ - 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- रगरू
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.403 हेक्टेयर.
ख. नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
86/1/1
0.030
0.120
90
0.053
88/1/3
0.022
88/1/2
0.023
101
0.270
88/4/1
0.280
102
105
0.381
0.035
99
0.050
33/2
0.025
31
160/16
0.114 योग .. 1.403
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है .
क्र. 4- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- घाटखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 19.540 हेक्टेयर.
ख. नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.278
30/3/1
36/1
2.163
35/1/1
0.160
30/4/1
3.130
35/2/1
0.072
2.292
30/5/1
1.006
35/3
0.560
36/2/1
38/1/1
0.813
38/2/1
0.700
2.800
32/1/1
32/2/1
1.529
0.700
33/1
2.000
34/1
3/2/1
0.707
0.160
4/1 क
0.060
4/2
0.110
4/4
0.300
योग .. 19.540
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है .
क्र. 5-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
2704
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- बरोदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.361 हेक्टेयर.
ख. नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
77
0.913
1.213
76/3
0.717
80
0.555
81/1/1
0.555
81/2/1
0.800
86/1/1
1.166
48
33
1.334
31
0.165
1.000
30/1
1.000
30/2
1.798
29
1.070
28/1
1.070
28/2
1.069
28/3
0.488
27/1
0.055
27/2
0.500
106/2
0.721
106/1
0.651
106/3
0.721
106/4
127/2/1
0.290
130/1/1
0.140
130/2
0.181
0.361
131/1
132
2.777
0.765
134/210/31
0.064
134/210/30/1
0.063
134/210/30/2
(2)
(1)
0.020
134/210/29/1
134/210/29/2
0.038
0.206
134/210/11/1
134/210/12/1
0.230
1.208
134/210/13/1
0.200
134/210/17/1
2/1
1.000
2/2
0.359
0.793
2/3
0.955
2/4
1.600
2/5
2/6
1.550
योग .. 30.361
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 22 जुलाई 2013
क्र. 1662 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल भाग 1 ]
2705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(ग ) ग्राम-डिहुली खास
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.64 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सव माईनर के निर्माण हेतु
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
( अ) निजी भूमि का विवरण
0.01
155
156
0.02
157
0.03
153
0.01
158
0.03
0.04
159
247
0.10
250
0.02
0.06
268
0.03
269
0.06
288
0.06
290
0.04
298
0.04
297
0.01
296
295
0.01
0.01
292
0.01
294
293
0.03
योग (अ) 0.62
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 249
0.02 योग ( ब ) 0.02 महायोग ( अ + ब) 0.64
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1664- प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम-पिपरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.29 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
( अ ) निजी भूमि का विवरण
0.01
9/1
18
0.03
0.01
9/2
9/3
0.01
9/4
0.04
7
0.10
15
0.02
17
0.03
0.25
योग (अ )
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 16
0.04
योग (ब) .. 0.04 महायोग ( अ +ब ) 0.29
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरण नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
रीवा , दिनांक 25 जुलाई 2013
क्र. 1722 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम -झाला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.20 हेक्टेयर.
रामपुर वितरक नहर की झाला सब माईनर नहर निर्माण हेतु खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
424
0.02
423
0.18
योग ( अ ) 0.20
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि निरंक महायोग ( अ +ब) .. 0.20
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर झाला सब माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1724- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- चमारी सोनवर्षा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.33 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
283
0.01
282
0.02
281
0.02
0.02
280
0.02
279
275
0.02
0.02
274
0.03
249
250
0.03
0.06
264
0.03
262
0.04
261
योग (अ) 0.32
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 265
0.01 योग (ब) 0.01 महायोग ( अ + ब ) 0.33
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईन के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2707
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
क्र. 1728- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- पचदो माधव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.34 हेक्टेयर.
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
6
0.13
7
0.03
0.03
43
0.03
44
45
0.02
46 0.01
48
0.05 योग (अ ) 0.30
( ब ) मं. प्र. शासन की भूमि का विवरण 1
0.01
0.02
29
47
0.01 योग (ब) .. 0.04 महायोग ( अ + ब) 0.34
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1730- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- पचदो पीतर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.17 हेक्टेयर .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
3
0.04
12
0.03
0.06
23
22
0.01
19
0.02
20
0.01 योग (अ) 0.17
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक योग ( ब) निरंक महायोग (अ + ब) 0.17
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईन के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि /शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 25 जुलाई 2013
प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील-पोहरी
(ग ) नगर/ग्राम- कैमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल /निजी भूमि-2.461 हेक्टेयर.
खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (3)
(2)
(1)
24
0.060
55
0.090
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
0.180
64
65
0.210
66
0.190
0.200
68
71
0.730
0.090
77
0.163
85
90
0.261
0.067
111
155
0.040
262
0.180
योग .. 2.461
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-पोहरी
( ग ) नगर/ग्राम - बूडदा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर.
खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (3) 30
016
0.18
31
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
0.21
63
0.04
69
90
0.14
104
0.03
142
0.12
0.07
203
229
0.08
0.72
245
0.40
351
435/1
0.15
456
0.17
0.08
503
0.08
606
638
0.01
641
0.02
0.01
732
0.13
834
योग .. 2.80
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
शिवपुरी , दिनांक 26 जुलाई 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरबर
(ग ) ग्राम- फतेहपुर
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.94 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
2709 (1)
(2)
(3)
0.04
1555/1
1555/2
0.02
0.01
1555/3
1624
0.01
0.03
1625
1628
0.08
1629
0.11
0.01
1643
1644
0.14
1645
0.01
1673
0.04
0.06
1674
1676
0.05
1677
0.02
1756
0.08
1757
0.04
धारा 6 द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
1157
0.12
1173
0.05
1174
0.11
0.14
1176
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .
1188
0.12
0.25
1191
1192
0.03
1261
0.11
0.23
1264
1267
0.21
0.06
1268
0.14
1269
1273
0.21
0.13
1279
0.04
1511
1514
0.02
1515
0.01
1517
0.07
1521
0.04
0.08
1522
0.03
1551
1552/1
0.11
1554
0.02
1553
0.02
0.03
1758
1759
0.03
0.05
1765
0.07
1766
0.01
1768
1770
0.09
0.10
1775
0.01
1777
0.10
1778
1974
0.01
0.12
1977
1979
0.10
0.07
1980
0.03
1992
2054
0.02
योग . 3.94
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दायां तट नहर की शाखा नहर डी- 5 से निकलने वाली फतेहपुर न्यू माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2013
प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीच दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज
(ग ) नगर/ग्राम- फतेहपुर, गंभीरिया , शाहपुर हदाईपुर, गढोईपुर , खेजड़ा, सुमेर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल -.... हेक्टर में.
खसरा
अर्जित किये ग्राम का नाम
कुल रकबा
नम्बर
जाने वाला
(हेक्टर में)
रकबा
(हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
171/1
0.223
0.061 फतेहपुर
0.162
171/2
फतेहपुर
0.061
0.385
योग ..
172/1/1
1.724
फतेहपुर
1.457
172/1/2
0.566 फतेहपुर
172/2
1.619
फतेहपुर
0.566
योग .. 4.800
167/1
1.214
फतेहपुर
2.270
0.623 167/2/1
फतेहपुर
167/2/2
3.066
फतेहपुर
0.623
6.550
योग ..
0.226 165/2
1.619
फतेहपुर
0.141 165/1/1
1.345
फतेहपुर
0.441
0.041 193/123/2
फतेहपुर
0.121 123
0.902
फतेहपुर
0.065
0.619
124
फतेहपुर
0.024
6.426
120, 121 , 122
फतेहपुर
(1)
(2)
(3)
(4) 41, 43, 44, 45/2 0.934
फतेहपुर
41, 43, 44 , 45/3 0.692
फतेहपुर
0.065
1.868
योग ..
0.065
0.259
48
फतेहपुर
52
0.408
0.065 फतेहपुर
0.020 47
0.684
फतेहपुर
0.097 46
2.391
फतेहपुर
0.202
53/1
फतेहपुर
53/2
0.423
फतेहपुर
0.089
योग .. 0.625
1.032
0.170 19
फतेहपुर
0.057 16
1.813
फतेहपुर
0.500
फतेहपुर
6/1, 7/1 1
0.480
फतेहपुर
6/1, 7/1 2
0.633
फतेहपुर
6/1, 7/1 4
0.500
फतेहपुर
6/1 , 7/1 5
0.500
फतेहपुर
6/1 , 7/1 6
0.600
फतेहपुर
6/1 , 7/1 7
0.633
फतेहपुर
6/1 , 7/1 8
0.500
फतेहपुर
6/1 , 7/1 9
4.346
योग
0.057 8/3
0.539
0.101 फतेहपुर
8/2/1
0.474
0.101 फतेहपुर
0.176
फतेहपुर
8/1/1/2
0.633
फतेहपुर
8/1/2
0.809
फतेहपुर
0.127
8/1/3
फतेहपुर
0.186
योग .. 1.745
172/1/1
1.724
फतेहपुर
1.457
172/1/2
फतेहपुर
1.619
172/2
फतेहपुर
0.194
योग .. 4.800
3.290
0.121 74
फतेहपुर भाग 1 ]
2711
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
(2)
(4)
(3)
(1)
204/2
0.116
0.041 गमिरिया
204/1/4
1.761
0.065 गमिरिया
गमिरिया
204/1/3
1.761
0.101 204/1/2
1.761
0.101 गमिरिया
1.764
गमिरिया
204/1/1
0.117 203/2/2
0.607
गमिरिया
0.129
0.607
0.012 203/2/1
गमिरिया
2.283
202
0.332 गमिरिया
0.962
200
0.053 गमिरिया
8.470
163
0.586 गमिरिया
0.279
4.233
165
गमिरिया
0.862
गमिरिया
178/1
3.237
178/2
गमिरिया
3.857
0.423
योग ..
167
4.047
0.516 गमिरिया
168/241/167/4
4.047
167
0.345 गमिरिया
168/241/167/3
4.047
गमिरिया
0.365 167
168/241/167/2
167
0.101 गमिरिया
4.164
168/241/167/3
1.428
0.428 शाहपुर हदाईपुर 61/1/1
0.809
0.129 61/1/2
शाहपुर हदाईपुर
2.084
0.287 61/2
शाहपुर हदाईपुर
0.036
1.469
शाहपुर हदाईपुर 76
1.797
0.298 शाहपुर हदाईपुर 63
0.809
0.178 64/1/1/2
शाहपुर हदाईपुर
3.253
0.178 64/2
शाहपुर हदाईपुर
0.273
5.163
68
शाहपुर हदाईपुर
0.526
0.061 शाहपुर हदाईपुर 67
0.193
2.184
75/1
शाहपुर हदाईपुर
2.804
0.202 शाहपुर हदाईपुर 77/2
2.229
0.154 78/1
शाहपुर हदाईपुर
1.214
0.089 77/1/1
शाहपुर हदाईपुर
2.817
0.319 86/1
शाहपुर हदाईपुर
2.080
0.161 85/1
शाहपुर हदाईपुर
1.691
0.121 85/2/1
शाहपुर हदाईपुर
3.362
0.113 97/1
शाहपुर हदाईपुर
0.922
0.049 शाहपुर हदाईपुर 97/2
0.109
1.939
शाहपुर हदाईपुर 98/1
1.760
0.121 98/2
शाहपुर हदाईपुर
2.537
0.307 118/1
शाहपुर हदाईपुर
0.206
1.631
117
शाहपुर हदाईपुर
(2)
(3)
(4) (1)
1.052
0.072 125/2
शाहपुर हदाईपुर
0.684
0.065 शाहपुर हदाईपुर 126
2.817
0.194 86/1
शाहपुर हदाईपुर
3.237
0.137 86/2
शाहपुर हदाईपुर
1.631
0.113 89/1/1
शाहपुर हदाईपुर
0.101
0.101
89/1/2
शाहपुर हदाईपुर
1.732
0.161 89/2
शाहपुर हदाईपुर
0.364
3.145
90
शाहपुर हदाईपुर
0.603
0.016 92
शाहपुर हदाईपुर
0.204
0.971
164/90/1
शाहपुर हदाईपुर
149/117/1
5.908
0.363 गढोईपुरा
0.466
3.642
गढोईपुरा
59/1
5.641
0.492 गढोईपुरा
0.251
2.181
60
गढोईपुरा
62
5.172
0.253 गढोईपुरा
32
3.456
0.264 गढोईपुरा
2.606
58
0.315 गढोईपुरा
124/1
5.115
0.287 गढोईपुरा
124/2
2.833
0.049 गढोईपुरा
123/2
0.045
0.547
गढोईपुरा
2.270
125/2
0.323 गढोईपुरा
123/2
0.607
0.045 गढोईपुरा
122/1
3.035
0.073 गढोईपुरा
122/2
0.951
0.129 गढोईपुरा
135/1
3.039
गढोईपुरा
135/2
3.039
6.078
0.548
योग ..
134
1.987
0.089 गढोईपुरा
2.217
133
0.024 गढोईपुरा
138
1.202
0.153 गढोईपुरा
खेजडा
3.120
0.550 67, 68 , 69 ,
70, 71
0.040 खेजडा
2.615
20, 21
16/3/1/2
0.080 खेजडा
1.214
16/3/1/3/1/1/1 0.950
0.250
0.330
2.164
योग ..
खेजडा
16/3/1/3/1/2 0.242
0.133 खेजडा
12/1
1.752
0.161 12/2
0.323 खेजडा
1.619
खेजडा
10/1/1
0.202
0.089
0.242 10/1/2
0.425
खेजडा
खेजडा
10/2
0.373
0.012 2712
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(3)
(4) (2)
(1)
2
0.902
खेजडा
0.283 खेजडा
66/1
1.834
0.145
0.259 खेजडा
66/2
4.950
74/2
1.011
0.089 खेजडा
74/1
3.776
0.214 खेजडा
2.571
75/1
0.186 खेजडा
1.011
75/2
0.012 खेजडा
77/1
3.792
0.161 खेजडा
3.788
0.004 77/2
खेजडा
0.040 78/1
0.934
खेजडा
1.011
0.121 78/2
खेजडा
79/3
0.153
1.699
खेजडा
79/1/2
0.530
0.072 खेजडा
0.076 79/1/3
0.530
खेजडा
79/1/4
0.064 खेजडा
0.493
0.040
0.024 खेजडा
80, 81 , 82/4
86/1
0.983
0.356 खेजडा
0.048
0.276
खेजडा
89/2
0.040 89/1
0.275
खेजडा
2.812
0.206 28
खेजडा
0.202 खेजडा
43/1/2
6.370
5.066
43/2
0.339 खेजडा
0.089 खेजडा
42/2
4.168
2.286
0.446 सुमेर
245 178, 191/120
0.222 119
1.890
फतेहपुर
0.207
0.065 113/2
फतेहपुर
112
0.914
0.041 फतेहपुर
5.735
73/1
फतेहपुर
0.287
फतेहपुर 73/2
0.421
योग .. 6.022
0.170 74
3.290
फतेहपुर
1.283
0.218 76
फतेहपुर
75/1/1
2.246
फतेहपुर
0.405
75/1/2
फतेहपुर
0.160
2.651
योग ..
1.234
64/1
फतेहपुर
0.752
64/2, 65/1
फतेहपुर
1.186
64/2, 65/2
फतेहपुर
0:142
3.172
योग ..
68/1
1.214
फतेहपुर
0.637
68/2
फतेहपुर
0.065
1.851
योग ..
(4) (2)
(3)
(1)
1.162
0.283 84/1
फतेहपुर
0.024 81/1
1.015
फतेहपुर
0.089
0.024 81/2
फतेहपुर
0.392
0.109 86
फतेहपुर
0.073
41, 43, 44,
फतेहपुर
45/1/1
0.169
41, 43,44,
फतेहपुर
45/1/2
0.179 243
1.327
सुमेर
1.619
242/3/1
सुमेर
242/3/2/1
0.514
सुमेर
242/3/2/2
0.482
सुमेर
0.182
2.615
योग ..
241/3/1/1
2.023
सुमेर
241/3/2/1
3.715
241/3/1/1
सुमेर
241/3/2
3.645
241/3/1/1
सुमेर
241/3/2
241/3/1/2
1.619
सुमेर
0.934
योग .. 11.002
240
0.238
1.991
सुमेर
0.251
1.619
226/3
सुमेर
238/1
1.124
0.178 सुमेर
1.531
0.323 238/2
सुमेर
239/1
2.529
सुमेर
1.462
239/2/1
सुमेर
239/2/2
1.463
सुमेर
0.487
योग .. 5.454
237
3.986
0.331 सुमेर
236
0.121
0.910
सुमेर
0.809
235/1/1
सुमेर
235/1/2/1
0.627
सुमेर
235/1/2/2
0.405
सुमेर
1.619
235/2/1
सुमेर
235/2/2
0.222
सुमेर
0.343
3.682
योग ..
234/260/1/1
0.142
सुमेर
1.571
234/260/2/1/1/1
सुमेर
234/260/1/2 0.142
सुमेर भाग 1 ]
2713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(4) (1)
(3)
(2)
0.871
234/260/2/1/1/2
सुमेर
234/260/2/1/2 0.142
सुमेर
234/260/2/2 0.604
सुमेर
4.201
0.454
योग ..
1.517
266/3/1
सुमेर
266/3/2
0.607
सुमेर
0.454
4.201
योग ..
266/3/1
1.517
सुमेर
266/3/2
0.607
सुमेर
0.146
2.124
योग
2.157
0.259 263
सुमेर
0.335 264
3.946
सुमेर
0.281
310/312/2/1
सुमेर
310/312/2/2 0.405
0.146
योग .. 0.686
0.259
0.097 309/2
सुमेर
0.101 301
0.308
सुमेर
0.057
0.057 404/319/1
सुमेर
1.303
0.527 106/1/1
सुमेर
319
0.041
0.568
0.429 1.732
योग ..
1.542
0.210 105
सुमेर
0.020 103/1
3.237
सुमेर
0.287 103/2
0.307
2.741 5.978
योग ..
0.429
319
0.041 सुमेर
0.048
84/3/1
सुमेर
84/3/2
1.387
सुमेर
0.429
1.435
योग ..
52/3
0.138
0.049 सुमेर
53/3
0.016
0.506
सुमेर
51/3/1
1.194
सुमेर
0.971
51/3/2
सुमेर
0.437
योग .. 2.165
50/3/1/1
1.529
50/3/2
1.562
सुमेर सुमेर
0.243
3.091
योग ..
48/3/1
0.209
0.097 सुमेर
0.024 249
1.036
सुमेर
0.065 250
0.340
सुमेर
(2)
(3)
(1)
(4)
0.450
390/1
सुमेर
390/2
1.133
सुमेर
390/3/1
0.672
सुमेर
390/3/2
0.922
सुमेर
0.255
3.177
योग ..
1.562
0.121 392
सुमेर
393
3.719
0.251 सुमेर
0.273 374
4.998
सुमेर
373
0.020
0.979
सुमेर
372/1
0.125
3.461
सुमेर
1.036
375
0.202 सुमेर
1.206
0.121 369
सुमेर
1.639
0.202 368
सुमेर
0.525
3.881
योग...
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेमरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 07 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीच दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज
हप्सिली, कोलुआ, मढिया निवारी, छोला. (ग) नगर/ ग्राम- नैनविलास , पिपलिया बरई, सलैया,
हेक्टर में.
(घ) लगभग क्षेत्रफल -.
खसरा
अर्जित किये जाने
कुल रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
वाला रकबा (हेक्टर में )
(3) (1)
(2)
ग्राम- पिपलिया बरई
0.324 329/2
2.408 2714
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(2)
(3) (1)
0.660
328/1/1
0.170
328/1/2
329/4
2.602
0.255
0.478 336
6.074
0.032 338
0.190
2.562
0.121 337
0.429
0.036 340
0.036 347/1
1.135
347/2
0.277
0.073 346
0.668
1.619
344/1/1
0.316 344/1/2
0.222
344/2/1
1.756
0.097
344/2
0.045 306/1
0.081
0.081
306/2
307
0.109
0.049
0.372
0.049 305
304/1/1
0.563
0.345
0.134 304/1/2
304/2
0.202
0.227 310
1.193
311/1
0.303
0.190
0.303
311/2
0.841
0.134 185 , 186
0.085
1.574
187, 188
190/1
0.241
0.742
190/2
0.746
0.202
0.065 201-202
0.049
205
0.024
0.012 206/1
0.032
206/2
0.057
204
0.364
0.041
0.032 210
0.081
0.020 209
0.866
0.065
0.198
212
213
0.324
0.097
0.069 129
0.081
128
0.036
0.020
0.833
130, 133/1
0.239
0.417
130, 133/2/1
0.417
130, 133/2/2
[भाग 1
(3) (1)
(2)
126
1.141
0.113
0.073
127/1
127/2
0.077
0.073 134
5.030
0.117
0.015 118
0.105
1.133
119/1/2
0.526
0.414 119/2/1
1.651
119/2/2
1.417
119/3
0.813
56/1
2.640
0.587
2.647
56/2
1.618
0.069 54, 55/1
2.214
54, 55/2
0.081 49
0.170
50
0.575
0.004 36/1
0.817
0.356 36/2
2.263
37/1
0.226
0.138
0.227
37/2
0.227
37/3
37/4
0.226
1.846
0.231 39
33/1/1
0.749
33/1/2
0.748
0.364 33/2
0.968
25/1
1.214
25/2
0.809
25/2/2
2.142
0.558 25/3/1
0.405
25/3/2
0.466
1.214
26/1
0.368 26/2
0.380
48
2.027
0.202 47/1
1.052
0.214
1.714
47/2
59/1
0.255
0.089
59/2
0.081 59/3
0.518
0.361
59/4
60/1
0.534
0.032
0.619
60/2 2715
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.223
61/1
0.716
0.162 61/2
0.174
61/3
66/1/1
0.320
0.320
66/1/2
0.073 66/2/1
0.109
66/2/2
0.464
0.454
0.009 65
44/1/1
1.382
44/1/2
0.405
44/2/1
0.878
0.380 44/2/2/1
0.390
44/2/2/2
0.526
ग्राम- सलैया
3.064
0.483 178
176
0.097
0.028 175/1
0.914
0.423
1.069
175/2
168/1
1.635
0.438 168/2
1.635
ग्राम-नैनविलास
2.869
0.275 269
0.825 270
2.983
2.068
0.316 271
275/1/1
0.346
275/1/2
0.346
0.129 275/2/2
0.561
275/2/1
0.130
273/1/1
0.607
273/1/2/1
0.809
0.405 273/1/2/2
0.809
273/2/1
0.405
273/2/2
0.312
273/3
0.717
155/1
0.121
0.073 155/2
0.134
156/1
0.291
0.227
0.279
156/2
0.882
157/1/1
0.332 157/1/2
0.141
(2)
(3) (1)
157/2/1
0.405
0.146
0.405
0.113 157/2/2
0.213
157/2/3
0.081 52/3
1.517
0.299 104/1
9.267
105
0.647 106
107
104/2
0.040
2.602
0.186 89
86
3.241
0.162 88
0.137
1.092
0.105 87
0.644
52/2
1.517
0.129 52/1
1.913
0.194
1.740
30
0.267
0.324 35
3.213
0.009 19/1
1.113
29
1.728
0.194 19/2
2.335
0.174 16/1
0.753
0.129
0.121 15
0.652
13/2
2.059
0.024 14
0.073
0.332
8
0.922
0.065
0.619
0.016 9
4
3.917
0.421 3
2.213
0.178 235
1.477
0.097 239
0.890
0.287
1.267
238
0.279 ग्राम-छोला
175/2/1
0.405
175/2/3
1.064
0.202 175/2/2
1.064
162/1
1.250
0.097 194/163
0.397
0.049
4.185
0.381 162/2
161/1
8.576
0.454
4.047
161/2/1
0.190 160
3.407
0.377 2716
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(3) (1)
(2)
0.736
0.218 158/1
0.741
158/2
105/3
2.047
0.162
2.023
0.016 105/2
3.828
0.324 109/2
0.235
3.832
109/1
57/2
0.202
2.428
57/1
0.971
0.061
0.821
0.142 56/2/2/2
56/2/2/1
0.809
0.142
2.027
0.121 56/1
45
4.375
0.226
0.275
0.041 25 , 26 , 27/1/3/1
0.324
0.946
25 , 26 , 27/1/3/2
0.393
1.651
25. , 26, 27/1/2
0.914
0.121 25 , 26 , 27/2/1
1.412
0.113 15/4
0.101 24
3.261
15/3
2.025
0.150
1.954
19 , 20 , 179/18/1
0.275
1.950
19, 20 , 179/18/2
1.950
19 , 20 , 179/18/3
21/1
0.218
0.049 21/2/1
0.567
0.024 21/2/2
1.355
201/18
1.214
0.162
0.728
0.045 18/1
2.262
0.202 44/2
2.100
44/1
0.194
3.161
0.158 29
30
1.218
0.162 159/1
0.821
0.162
0.818
159/2
156/1/1
0.922
0.045 156/1/2
0.919
156/2
1.841
157/1/1
1.181
0.275 157/1/2
1.178
0.255 128/2/1
1.134
0.607
0.146 128/1
0.433
0.012 126
0.709
0.065 125
0.085 123/1
1.140
0.057 123/2
0.353
(3)
(2)
(1)
124/1
1.173
0.041
0.077 119/2/2
1.438
0.028 124/2
0.353
ग्राम- मढ़िया निवारी
277/2
0.809
0.154
0.081 277/1
2.691
275
0.259
0.125 423/272
3.137
0.401 271/1/1/1
1.995
0.110
0.405
0.145 271/1/1/2
0.263 203
2.318
200
0.243
0.049
5.808
0.202 199
1.169
101, 102/3
1.619
101, 102/2
0.243
1.822
101, 102/4
1.259
101, 102/1
103/2/1
0.057
0.801
103/2/2
0.801
0.121
0.384
0.097 103/1/1
0.036 98/3
0.235
96/3
1.619
0.085 97/1
1.416
0.032 96/2
1.242
0.149 96/1
1.133
0.133 95
0.137
0.591
0.632
0.041 94/1
0.227 264
3.500
263/1
2.144
0.277
0.299 262
2.493
1.995
0.117 244
242/3
1.659
0.275
1.408
246
0.049
1.602
242/2
0.093
0.765
242/1
0.004 239/3
0.004
0.283
0.036 239/2
0.465
237/2
0.655
0.057
0.113 237/1
1.684
238
0.567
0.049
4.346
233
0.129 251
0.146
0.032 भाग 1 ]
2717
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
(2)
(3) (1)
252/1
1.179
0.138 252/2
1.174
0.283 253/1
1.465
254
0.684
0.142
ग्राम-कोलुआ
0.316
0.121 140/78
78
1.080
0.125
0.405
0.105 79/1
79/2
0.405
0.049 80
0.603
0.154
3.990
0.389 82
84/1
1.946
0.172
1.647
0.186 84/2
85
2.804
0.012 35
2.225
0.133 34
0.259
0.053 33
0.223
2.043
0.251
0.028 32
7.620
0.405 135/26
2.352
0.073 24/1
2.007
0.170 13
0.352
0.024 19
0.032 18
0.251
17
0.802
0.121
0.161
0.543
292
1.312
291/1/1
0.194 291/1/2
0.670
0.352
0.049 290
296/1
0.935
0.101 296/3/2
0.049
0.465
296/3/1
0.085
0.465
0.081 296/2
0.950
1.602
0.206 302
0.275
0.009 303
0.009 310
0.065
0.016 312
0.194
318
1.226
0.307
0.178
0.607
255/1
255/2
0.708
0.328
256/2
0.169 256/1
0.328
0.206 777/235/1
0.793
0.081
777/235/2
(1)
(2)
(3)
1.011
0.178 235
1.489
0.283 236
0.809
0.016 234/1
0.445
234/2
205
0.279
1.412
204
0.069
0.041 202
0.090
0.295
0.193
0.445
200 , 203
535
0.874
0.185
0.110 537/1
0.299
537/2
0.307
0.963 538-542
4.282
549/1
0.275
1.230
0.247
549/2
550/1
0.546
0.202
0.546
550/2
551/1
0.322
0.259 551/2
0.986
0.283 552
1.222
536/1
0.457
0.141
0.458
536/2
0.077 544/1
0.421
544/2
2.889
0.805
0.113 531
0.898
0.230 528, 529/1
0.455
528, 529/2/2
528 , 529/2/1/2/1 0.405
0.088
528 , 529/1/1/2/2
0.405
528 , 529/1/1/2
518
0.238
1.372
0.125 519/1
0.725
0.700
519/2
520/1/1
2.023
0.450 520/1/2
1.619
520/2
2.811
678/1
0.319
5.921
678/2
5.921
0.173
0.251
1.619
675, 676/1
1.619
675, 676/2
1.602
675 , 676/3
677
3.914
0.230 2718
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(3) (1)
(2)
0.188
4.876
670/1
4.082
670/2/1
0.794
670/2/2
2.096
0.247 666/1/1
666/1/2
2.100
666/2
4.202
0.073 667
0.494
0.097 668
0.943
0.009 664
0.142
2.914
0.161 665
0.417
0.073 530/2
0.097 530/1
1.015
0.215 517/1
1.116
1.121
517/2
0.380
517/3
517/4
0.121
503
1.015
0.041
0.020
0.117
502
0.119 504
1.639.
0.210
0.004 514
457
0.344
0.045
0.324
0.105 455
456
0.283
0.012
0.028 454
0.368
0.567
0.024 453/1
453/2
0.020
0.308
0.036 444
445/1
0.109
0.038 445/2
0.020
4.083
0.401 443
0.283 438/1/1
1.732
438/1/2/1
0.761
438/1/2/2
0.971
1.137
438/2
0.073
728/1
0.093 728/2
0.405
0.077
0.224
726/1
726/2
0.224
0.077 727
0.105
0.680
0.137 731/1/1
731/1/2
2.290
731/2/1
2.023
731/2/2
0.474
0.057
2.105
737/1
0.012 737/2
0.809
738
0.902
0.198
(2)
(3) (1)
740
0.607
0.125
0.009 741
0.219
1.420
0.028 751
752-753/2
2.499
0.319
1.303
752-753/1/1
752-753/1/2
1.198
754
0.049
1.161
1.449
0.012 755
1.055
0.121 695/1/1
695/1/2/1
0.405
695/1/2/2
0.121
695/2/1
0.668
695/2/2/1
0.405
0.262
695/2/2/2
0.073
0.425
694/1
694/2
0.421
694/3
0.426
0.575
0.081 791/693
0.461
0.057 691
0.323 257
1.995
0.092 268/1
0.243
269
0.157
0.943
271
0.194
0.049 771/107/1
0.618
0.201 771/107/2
0.405
771/107/3
0.069
107/1/2
0.190
0.179
0.065 107/1/1
0.809
0.405
0.090 107/2
0.036
1.115
110
0.053 106/3
0.338
0.053 106/2
0.337
106/1
0.405
0.085 103
0.069
0.186
0.069 102
0.134
0.012
1.878
101
0.401
3.310
95/1/1
0.214 95/1/2
3.310
95/2
1.550
0.161 7/2
0.434
0.105 6/1/2
0.284
0.141 6/1/3
0.121
6/2
0.627
6/1/1 भाग 1 ]
2719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(3) (1)
(2)
0.105 273/1
1.123
0.137
1.116
273/2
0.709
0.057 274/2
275
1.056
0.129
0.041 83/1
1.214
0.449
0.097 81/1
81/2
0.105
0.449
0.222
0.364
770/78
78
0.125
0.971
76
1.003
0.024
0.676
77
0.113
4.128
0.470 74-75
26/1/1
0.809
0.315
2.429
26/1/2
26/2
0.275
27
1.509
0.097 28
0.979
0.012
1.987
0.287 29/2
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सेमरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013
प्र. क्र. 17- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-चीनौर
(ग) ग्राम- करहिया- III
(घ) कुल लगभग-0.124 हेक्टेयर.
अर्जित
सर्वे
क्रमांक
रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.124
1845
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम-बाजना
(घ ) कुल लगभग-0.289 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.080
763
0.209
731
योग 0.289
(2). सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2720
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई 2013
प्र. क्र.- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- बड़नगर
(ग ) ग्राम- पिटलावदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में )
(2)
(1)
0.07
646
0.07
647/1/1
647/1/2
0.06
0.01
647/2
0.01
648
0.22
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बड़नगर- सुन्दराबाद- खरसौंदकंला उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम पटलावदिया में निजी भूमि अधिग्रहण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है .
उज्जैन, दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र.- भूमि संपादन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील - उज्जैन
(ग ) ग्राम- गोयलाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.332 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टयर में)
(2)
(1)
28/1/1/1/1
0.104
28/1/1/2/2
0.010
28/1/1/2/3मी.
28/1/1/2/4
0.007
28/1/1/2/5
28/1/1/2/6
0.006
0.006
28/1/1/2/7
0.006
28/1/1/2/8
0.007
28/1/1/2/9
0.006
28/1/1/2/10
28/1/1/2/11
0.013
0.013
28/1/1/2/12
28/1/2/1
0.013
0.006
28/1/2/2
0.006
28/1/2/3
0.006
28/1/2/4
0.009
28/1/2/5
28/1/2/6
0.009
28/1/2/7
0.009
28/1/2/8
0.009
0.009
28/1/2/9
0.009
28/1/2/10
0.018
28/1/3
0.018
28/1/8
0.010
39 मी.
0.028
42/5मी.
42/5 मी.
0.024
45/1/7
0.030
45/2/7
0.014
0.025
45/1 मी.
55
0.008
0.029
36/4/1
36/4/2
0.029
0.018
36/2मी.
भाग 1 ]
2721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(2)
(1)
0.018
36/2मी.
0.070
36/3 मी.
0.007
36/3 मी.
0.007
36/3 मी.
43/1
0.008
0.030
44/2/1
0.029
80/5/1
0.005
80/5/2मी.
0.010
80/5/2 मी.
0.015
80/5/3
75/1 मी.
0.103
0.007
74/1 मी.
0.097
72/1 मी.
0.006
74/1 मी.
0.006
74/1 मी.
0.010
60/2मी.
0.024
74/1 मी.
74/1 मी.
0.010
0.019
69/1 मी.
0.019
69/1 मी.
0.029
69/1 मी.
0.008
69/1 मी.
0.026
69/1 मी.
0.011
69/1 मी.
0.008
69/1 मी.
0.019
69/1 मी.
45/2मी.
0.025
0.025
45/2मी.
30
0.019
0.025
45/2मी.
0.018
74/1 मी.
0.105
38मी.
42/4 मी.
योग . 1.332
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इन्दौर- उज्जैन, फोरलेन मार्ग पर महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेणी पुल तक सर्विस मार्ग निर्माण हेतु अशासकीय भूमि अधिग्रहण बावत्.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) /भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. 7283 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
जिला- छिन्दवाड़ा
(क )
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खामी, प.ह.नं. 57/44, ब.नं. 46, रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा -1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.615 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
0.045
200/1 , 200/3 , 459/2
200/9
0.081
0.057
200/8
0.077
535/3 , 535/8
0.060
483
484
0.015
0.138
482/2, 514/2
0.0.57
0.085
492/2 , 493/2 , 494/2 525 , 526/1 , 528/2
योग .. 0.615
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
2722
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7284- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- अमरवाड़ा
(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम- बड़ेला, प.ह.नं. 61/44, ब.नं. 168, रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा -1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.683 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
109/3
0.060
0.062
111/2
(2)
(1)
0.063
139
0.133
135/8
0.105
132/2
0.117
210/7
0.028
214/3 , 288/2 , 289/2
0.070
217/1 , 218/1
223/6
0.045
योग .. 0.683
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. 6885 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बॉकपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/मकानों का पुनर्वास हेतु ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- ब्यावरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013 भाग 1 ]
(ग) ग्राम- कालाकोट, चन्देरी, सारस्याबे एवं कानड़ियाखेड़ी, (घ) क्षेत्रफल-1.737 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नम्बर
मकान मालिक का नाम
मकान नम्बर
(4) (2)
(3)
(1)
ग्राम कालाकोट, क्षेत्रफल 0.373
18
12/4
0.120
2723 क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में)
(5)
61.67
प्राथमिक शाला भवन शासकीय
19
22.60
प्राथमिक शाला भवन शासकीय
20
16.75
मध्यान्ह भोजन कक्ष शासकीय
1
लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति सौंधिया
2
शिवसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया
3
केसरसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया
अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया
4 ए
4बी अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया
5
फूलसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया
6
कनीराम पिता दोलजी जाति सौंधिया
7
मोरसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया
8
रामलाल पिता भीमासिंह जाति सौंधिया
मांगीलाल पिता रामलाल जाति सौंधिया
9
10
भंवरीबाई पति स्व. श्री गंगाराम जाति सौंधिया.
बीरसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति सौंधिया
11
12
हिन्दुसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया
13
नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया
अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया
14
15
रोड़जी पिता उम्मेद जी जाति सौंधिया
16
कंचनबाई पति श्री बंशीलाल जाति
चमार निवासी कानड़ियाखेड़ी.
17
श्रीलाल पिता कालू जाति चमार निवासी कानड़ियाखेड़ी
21
( धार्मिक स्थान सार्वजनिक ) मन्दिर हनुमानजी
ग्राम चन्देरी , क्षेत्रफल 1.019 0.060
1
105/3
द्रोपती बाई पति विजयसिंह, मदनलाल, हरिसिंह पिता
2
52.85
92.20
105.17
35.58
261.97
105.15
99.94
54.06
213.20
105.60
221.95
150.53
57.20
45.59
249.29
273.82
37.00
73.08
11.84
157.00
28.31
भंवरलाल जाति सौंधिया
106/3
0.025
9
258.00
सार्वजनिक आश्रम
2724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
(3)
(4) (2)
(1)
6
(5)
57.00
शासकीय प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष
7
92.95
शासकीय प्राथमिक शाला भवन
61
0.923
66.42
शासकीय ऑगनवाडी
8
0.011
3
64/1
37.52
हरिसिंह पिता रामलाल जाति यादव
4
28.31
पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति यादव
5
35.95
लक्षमीनारायण पिता रामलाल जाति यादव
ग्राम सारस्याबे , क्षेत्रफल 0.175
118
0.175
1
81.08
भारतसिंह , धनराज मदनलाल पिता प्यारजी जाति गुर्जर
2
42.32
धुलजी पिता प्यारजी जाति गुर्जर
3
47.84
फुलसिंह पिता प्यांरजी जाति गुर्जर
ग्राम कानड़ियाखेड़ी, क्षेत्रफल 0.170
2
38.44
धार्मिक स्थान सार्वजनिक
3
269.01
मांगीलाल पिता हीरालाल जाति सौंधिया
4
67.44
गजराज पिता हीरालाल जाति सौंधिया
5
190.80
गुलाबसिंह पिता कुम्हेरसिंह जाति सौंधिया
6
129.00
प्रेमसिंह पिता कुम्हेरसिंह जाति सौंधिया
84.29
राधेश्याम पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया
7
85.36
गजराज पिता हीरालाल जाति सौंधिया
120
0.150
8
9
65.00
इंदरसिंह पिता गजराजसिंह जाति सौंधिया
10
131.16
करणसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया
11
161.72
बलवंतसिंह पिता अमृतलाल जाति सौंधिया
7.75
धार्मिक स्थान सार्वजनिक
12
13
32.29
विजयसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया
14
35.31
पर्वतसिंह पिता रूपसिंह जांति सौंधिया
1
0.020
141/3
142.20
जगन्नाथ पिता अमरसिंह जाति सौंधिया अधुरा बना
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है . बाँकपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/मकानों का पुनर्वास हेतु. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 6 अगस्त 2013
क्र.- भू- अर्जन-प्र . क्र.-6-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग) नगर ग्राम- पहाड़ी बख्शी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
12
0.010
0.325
529/1
528
0.010 0.345
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्रं.-भू-अर्जन- प्र. क्र. 9-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) नगर ग्राम- बारहों खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.811 हेक्टर .
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
303/1
0.280
303/2
0.360
0.100
304/1
299
0.100
287
0.100
288
0.085
0.028
289
0.113
290
0.202
275
276
0.020
0.053
277
279
0.300
0.010
294
286
0.040
0.020
291
योग .. 1.811
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.