Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 09 August 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
32
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-08-09.32.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2013- श्रावण 18 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3 ) संसद् के अधिनियम,

( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 जून 2013

क्र. ई. - 1-190-2013-5- एक.- श्री एस . के. मिश्रा, भाप्रसे ( 1991 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, मर्यादित का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

क्र. ई. - 5-562- आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) श्री जे. एन. कांसोटिया , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) श्री जे . एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही . एस. निरंजन , आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस. निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

2677

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

2678

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. ई. - 1-194-2013-5- एक.-डॉ. संजय गोयल , भाप्रसे (2003 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , जो कि वर्तमान में देहरादून हरिद्वार में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से राहत शिविर का टीम लीडर के रूप में कार्य संचालन कर रहे हैं , को विभागाध्यक्ष , मध्यप्रदेश राहत आयुक्त के अधीनस्थ दिनांक 20 जून 2013 से आगामी आदेश तक के लिए, अपर राहत आयुक्त घोषित किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. ई . - 1-92-2013-5- एक. श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे ( 1985 ) , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग , लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, एप्को, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेस की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ( मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन एफेयर्स ) नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

क्र. ई . - 1-134-2012-5- एक. मध्यप्रदेश संवर्ग को आंवटित भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी , सुश्री सुरभि सिन्हा को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक कलेक्टर, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. - 1-195-2013-5- एक. श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पर्यावरण आयुक्त एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेस का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2 ) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई. - 5-890 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा , जिला ग्वालियर को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 एवं 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

ई. - 5-577 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल को दिनांक 3 से 10 जुलाई 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. मोहनराव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग , विकअ- सह - संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्द्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक शाह द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम . मोहनराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भाग 1 ]

2679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. ई. - 1-138-2013-5- एक. - सुश्री निधि निवेदिता, भाप्रसे (2012) ( परिवीक्षाधीन अधिकारी ) , सहायक कलेक्टर, रीवा को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, झाबुआ पदस्थ किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. ई. - 1-178-2013-5- एक. श्री प्रवीण गर्ग , भाप्रसे ( 1988 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव , न्याय विभाग , नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

क्र. ई. - 5-802- आयएएस लीव- 5- एक. -( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल , आयएएस . , आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 जुलाई 2013 एवं 28 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने का अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. डी. अग्रवाल , भाप्रसे, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री आर. ए. खण्डेलवाल , द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. डी. अग्रवाल , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-907 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस . , कलेक्टर , जिला शाजापुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून , 2013 द्वारा दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 7 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मुकेश शुक्ल, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मुकेश शुक्ल के स्थान पर अब श्री राम प्रसाद भारती , अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी , शाजापुर को श्री गुप्ता की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला शाजपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. ई . - 5-857 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. , आयएएस. , तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 31 जुलाई 2013 तक इकतीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. ई. - 1-392-2012-5- एक.- राज्य शासन , एतद्वारा श्री ओमेश मूंदड़ा, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग , मध्यप्रदेश भोपाल को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2013 ( अपरान्ह ) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है.

क्र. ई. - 5-810 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल को दिनांक 12 मार्च 2013 ( एक दिन ) का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

2680

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. - 5-894 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. अशोक कुमार भार्गव , आयएएस . , कलेक्टर, जिला शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2013 द्वारा दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 25 से 29 मई 2013 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-812 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री जी. पी. कबीरपंथी, आयएएस. , अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को दिनांक 11 अप्रैल 2013 से दिनांक 9 जून 2013 तक 60 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. कबीरपंथी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. कबीरपंथी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. ई.- 1-210-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) (1)

(2)

1 श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर, जिला

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , छिन्दवाड़ा (कनिष्ठ वेतनमान) .

छिन्दवाड़ा.

2 श्री गणेश शंकर मिश्रा ( 2010) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मुलताई, जिला बैतूल.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बैतूल (कनिष्ठ वेतनमान) .

3 श्री अभिजीत अग्रवाल (2010 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मैहर, जिला सतना.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्योपुर (कनिष्ठ वेतनमान).

Bhopal, the 23rd July 2013

No. E - 5-502 - IAS - Leave - 5-1 .-( 1 ) Sanction is hereby accorded to Dr. J. T. Ekka , IAS ( 1986) Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh Jail Department and General Administration Department (Human Right ) to avail ex - India earned leave of Seventeen days form 26th August to 11th September 2013 with permission to prefix Gazetted holiday falling on dated 25th August 2013 .

(2) Smt . Saleena Singh , IAS ( 1986) . Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh Fisheries Department shall hold the additional charge of Jail Department and General Administration Department (Human Right) during the leave period of Dr. J. T. Ekka .

(3) On return from leave Dr. J. T. Ekka is again posted as Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh Jail Department and General Administration Department ( Human Right ) . temporarily until further orders .

2681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(4) Smt . Saleena Singh , Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Fisheries Department shall be relieved from the additional charge of Jail Department and General Administration Department (Human Right) after Dr. J. T. Ekka joins the post on return from leave .

(5) Dr. J. T. Ekka will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave .

(6) It is certified that had Dr. J. T. Ekka not proceeded on leave , he would have continued on this post.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. ई . - 1-210-2013-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2013 की तालिका के पद -3, जिसके द्वारा श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे ( 2010 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मैहर, जिला सतना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत श्योपुर पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे ( 2010 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मैहर जिला सतना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सतना ( कनिष्ठ वेतनमान ) पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 जून 2013

क्र. एफ ए- 5-35-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती विमला जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश अवधि

अवकाश का प्रकार अभियुक्ति

कुल दिन

(4) (1) (2) (3)

तीन दिन पूर्ण वेतन तथा

भत्तों सहित

दिनांक 29 अप्रैल 2013 से 1 मई 2013 तक.

कम्युटेड अवकाश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. एफ-3-3-2013- एक- 4.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगर परिषद्, इछावर, जिला सीहोर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 10 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है .

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमर सिंह चन्देल, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2013

क्र. एफ- 3-2-2013- एक-4. - राज्य शासन, एतद्वारा , नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा , जिला छतरपुर एवं नगर परिषद् सोयतकला, जिला शाजापुर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 24 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. ई- 5-393 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 मई से 1 जून 2013 तक छः दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 मई 2013 एवं 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

2682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

क्र. ई- 5-684- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक चार दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मई एवं 18 , 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. ई - 5-762 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस . , कमिश्नर , शहडोल संभाग , शहडोल को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2013 तक तीन दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले, अवर सचिव " कार्मिक".

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 जून 2013

क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीलम पार्क एवं यादगार- ए- शांहजानी पार्क , भोपाल को दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. एफ- 6-2-2013- चौवन-1.- मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मधु वर्मा , निवासी इन्दौर को अध्यक्ष , श्री लक्ष्मी यादव, निवासी सतना एवं डॉ. गुलाब सिंह , निवासी भिण्ड को सदस्य उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिनियम की धारा 4 ( 2 ) के अनुसार 3 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग , भोपाल के पद पर नियुक्त करता है.

(2) इनकी सेवा शर्तें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11- 2-2007- नियम -4 , दिनांक 20 अप्रैल 2007 एवं इसके तत्स्थानी संशोधनों के अनुसार रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2013

क्र. एफ- 21-3-2011- बयालीस ( 2 ) .- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई 2011 राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन के तहत व्यापक पैमाने पर रोजगार बढ़ाने, प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को त्वरित गति से बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 113 विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र ( स्किल डेवलमेंट सेंटर ) खोले गये हैं.

( 2 ) राज्य शासन द्वारा अब परिशिष्ट- एक में संलग्न सूची अनुसार 20 और विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र ( स्किल डेवलपमेंट सेंटर ) खोलने का निर्णय लिया है तथा प्रत्येक कौशल विकास केन्द्र के संचालन के लिए परिशिष्ट- दो अनुसार कुल 8 पद निर्मित किये जाकर, उन्हें अनुबंध पर भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है . यह केन्द्र " मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्" के अधीन संदर्भित ज्ञाप के द्वारा अनुमोदित योजनानुसार संचालित होंगे .

(3 ) समस्त नियुक्तियां मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुबंध पर अस्थायी रूप से की जाएगी एवं भर्ती में राज्य शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा.

2683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(4) 20 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की योजना पर वित्त विभाग द्वारा उनकी टीप क्रमांक सीआर-765- बी. 3- चार-2013 , दिनांक 4 जुलाई 2013 के द्वारा सहमति दी गई है .

परिशिष्ट -एक 20 विकासखण्डों में नवीन कौशल विकास केन्द्रों की सूची स. क्र. जिले का नाम

क्र. विकासखण्ड का नाम

(3)

(4) (1)

(2)

1. चन्देरी

अशोकनगर

(1)

बालाघाट

2. वारासिवनी (2)

3. कटंगी

डिण्डौरी

(3)

4. समनापुर

5. खिरकिया हरदा

(4)

रीठी

कटनी

6.

(5)

सीहोर

7 . आष्टा

(6)

कालापीपल

8.

(7) शाजापुर

9.

पथरिया

दमोह

(8)

10.

बटियागढ़

11.

टीकमगढ़

(9 )

निवाड़ी

दतिया

(10)

12. सेवड़ा

केसली

13.

सागर

(11)

14. बंडा

गौरीहार

15.

छतरपुर

(12)

बमोरी

16.

(13) गुना

17.

आरौन

18 . पोरसा

मुरैना

(14)

19 .

जौरा

20. सिहोरा

(15) जबलपुर

(2)

(3)

(4) (1)

कार्यालय

20 ( प्रत्येक केन्द्र

अनुबंध पर

रु. 11000/- प्रतिमाह (संविदा पर)

में एक)

सहायक- सह-लेखापाल

प्रशिक्षक अनुबंध पर 80 ( प्रत्येक केन्द्र में चार)

रु . 7200/- प्रतिमाह (संविदा पर) भृत्य/चौकीदार/ अनुबंध पर

स्वीपर

40 ( प्रत्येक केन्द्र में दो)

रु. 4000/- प्रतिमाह जिलाध्यक्ष दर पर अथवा आउटसोर्स द्वारा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिव.

आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ- 23-24-2013-3- पच्चीस. राज्य शासन , विभागीय आदेश एफ- 23-6-2004-5-25, दिनांक 22 जून 2010 के तारतम्य में मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम , 1995 में नीहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्यकाल में दिनांक 26 जून 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिये वृद्धि की जाती है:-

1. श्री रामलाल रौतेल , अनूपपुर अध्यक्ष 2. श्री शिवराज शॉह " शिव भैया " सदस्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तबस्सुम जैदी, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013

परिशिष्ट -दो

वेतन /पारिश्रमिक

पदों की संख्या

पदनाम

नियुक्ति का प्रकार

(3)

(4) (2)

(1)

अनुबंध पर

रु. 21000/- प्रतिमाह (संविदा पर) प्रबंधक (मैनेजर)

20 ( प्रत्येक केन्द्र में एक)

क्र. एफ -1 ( ए) -59-03- ब-2 - दो. श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज , छतरपुर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक छः दिवस अर्जित अवकाश 20 , 21 एवं 28 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री शियास ए. भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

2684

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) -214-1996- ब- 2- दो. श्री आर. के. गुप्ता , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन, रीवा को दिनांक 29 अप्रैल से 6 मई 2013 तक दिनांक 28 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश सहित कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक दिनांक 30 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. एफ-3-14-13- बत्तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17- क ( 1 ) के अन्तर्गत गंजबासौदा विकास योजना हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी: -

पद/व्यक्ति का नाम

(2)

अधिनियम की धारा 17-क (1 ) (1)

अध्यक्ष

(क)

अध्यक्ष

संस्था का नाम

पद (3)

(4)

सदस्य

नगरपालिका परिषद् गंजबासौदा

सदस्य

जिला पंचायत , विदिशा

(ख)

सांसद

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र , विदिशा

(ग)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, गंजबासौदा

विधायक

(घ)

कोई नहीं

कोई नहीं

(ङ)

अध्यक्ष

कोई नहीं

सदस्य

जनपद पंचायत, गंजबासौदा

(च)

1 . सरपंच

(छ)

बासौदा) .

2. सरपंच

3. सरपंच

4. सरपंच

5. सरपंच

6. सरपंच

7. सरपंच

8. सरपंच

9 . सरपंच

10. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत गंज ( ग्राम गंज , रजोदा, पठारी,

सदस्य

ग्राम पंचायत चौरावर ( ग्राम चौरावर )

सदस्य

ग्राम पंचायत गमाकर ( ग्राम गमाकर)

सदस्य

ग्राम पंचायत महागौर ( ग्राम महागौर, वनवाजागीर )

सदस्य

ग्राम पंचायत स्वरूप नगर ( ग्राम स्वरूप नगर )

सदस्य

ग्राम पंचायत, मुडरा ( ग्राम जीवाजीपुर, मेवली )

सदस्य

ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी ( ग्राम हरदूखेडी, वेहलोट )

ग्राम पंचायत, हतोडा ( ग्राम हतोडा)

सदस्य

ग्राम पंचायत खेरूआ ( ग्राम खेरूआ, नसीदपुर )

सदस्य

ग्राम पंचायत, रबरयाई ( ग्राम राउखेड़ी) 2685

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

सदस्य 1. प्रतिनिधि

(ज)

इस्ट्रीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया

सदस्य 2. प्रतिनिधि कॉउसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इण्डिया

सदस्य 3. प्रतिनिधि इस्ट्रीटयूट ऑफ इन्जीनियर्स ऑफ इण्डिया

4. प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर जिला, विदिशा

सदस्य 5. प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक, विदिशा

सदस्य 6. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा

सदस्य 7. प्रतिनिधि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय , गंजबासौदा

सदस्य (झ)

समिति का संयोजक संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल / सीहोर ( म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 1146-147-358 - सीसी- 13 - अड़तीस.- निजी विश्वविद्यालयों के लिए लीज पर शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में नीति राज्य शासन के निर्देशों अनुसार प्रकाशित की जाती है . विभागीय नीति प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

क्र. 1146-358- सीसी - 13 - अड़तीस.- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2012 में एवं समय - समय पर विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रयास किये गये हैं जिससे प्रदेश में उद्योगों, सेवा क्षेत्र, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हो सके एवं प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ - साथ प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हो सके. उच्च शिक्षा विभाग को सन् 2020 तक प्रदेश में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का जीईआर 20 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है . इस हेतु प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु निजी संस्थायें स्थापित हो सकें.

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-16-14-2013- सात- शा.- 2 ए, दिनांक 30 मई 2013 के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये लीज पर शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में विभागीय नीति के अनुरूप निम्न कार्यवाही कीजावे:-

(अ) संस्थाओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों को निवेश प्रस्ताव माना जावे.

(ब) उन निवेशकों/संस्थाओं को जिन्होंने राज्य शासन से विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. किये हैं, उन्हें विनियामक आयोग की अनुशंसा के उपरान्त राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय - पत्र जारी किया गया हो तथा संस्था द्वारा भूमि की मांग करने पर भूमि आवंटन की अनुशंसा राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 16-14- 2013 - सात - शा-2 , ए, दिनांक 30 मई 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कलेक्टर को की जावे. तदुपरान्त राजस्व विभाग की दिनांक 30 मई 2013 की नीति के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी .

2686

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

(स) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जिसमें समय - समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे.

(द) लीज पर दी जाने वाली भूमि की प्रब्याजि एवं भू- भाटक राजस्व विभाग के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु भू- आवंटन के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ही होगा..

इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति क्र. 809- ब-5-13 , दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा प्राप्त कर ली गई है. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 16/22 जुलाई 2013

क्र. 1 - स्टेनो - एडीएम - 2013-7938 .- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1025 , दिनांक 13 जुलाई 2013 में उल्लेखित किया गया है कि नार्थ साउथ कोरीडोर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 03 एवं 75 को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर बायपास फोरलेन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा ट्रेफिक का आवागमन भी दिनांक 1 जुलाई 2013 को मध्य रात्रि से आवागमन हेतु खोला जा चुका है .

ग्वालियर बायपास का निर्माण शहर ग्वालियर में हैवी ट्रेफिक के घनत्व को कम करने हेतु बनाया है. अतः शहर में ट्रेफिक के दबाव को कम करने के लिए जो ट्रेफिक शहर से गुजर रहा है, उसे सुरक्षित ढंग से ग्वालियर बायपास के द्वारा आगरा - मुरैना से आने वाले ट्रेफिक को शिवपुरी , झांसी एवं भिण्ड- इटावा के लिये निकाला जा सकता है तथा शिवपुरी , झांसी- भिण्ड- इटावा से आने वाले ट्रेफिक को मुरैना , आगरा की ओर बायवास के माध्यम से निकाला जा सकता है.

मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 115 तथा 116 ( 1 ) ( ख ) एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 एवं 216 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात के बढ़ते हुए दबाव के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधक तकनीकी के प्रस्ताव से समहत होते हुए त‌द्विषय पूर्व में जारी आदेशों /अधिसूचनाओं पर अभिभावी ( OVERRIDE ) करते हुए मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर यह आदेशित करता हूं कि आगरा- मुरैना से आने वाले ट्रैफिक को शिवपुरी , झांसी एवं भिण्ड - इटावा के लिये तथा शिवपुरी झांसी भिण्ड इटावा से आने वाले ट्रैफिक को मुरैना, आगरा की ओर नॉर्थ- साउथ कोरीडोर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर बायपास फोरलेन से निकाला जावे. वे वाहन जो आगरा , इटावा, शिवपुरी एवं झांसी की ओर से ग्वालियर ट्रांसपोर्ट नगर तक आना एवं जाना चाहेंगे उन्हें साडा रोड से जाने- आने की छूट रहेगी. व्यावसायिक मालवाहनों के ग्वालियर शहर में साडा - रोड एवं विक्की फैक्ट्री से शहर के भीतरी मार्गों पर संचालन को संपूर्ण समय ( 24 घण्टे ) पूर्णतः प्रतिबंधित (PROHIBIT ) करता हूं.

किसी विशेष भारी वाहन की विशेष परिस्थितियों में नगर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकेगी .

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट..

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 8708 - भू- अर्जन -2013 . - राज्य शासन को यह संज्ञान में लाया गया है कि " पंचम नगर परियोजना " ( पगारा बांध ) जिला सागर के क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के तहत एक अधिसूचना क्रमांक 966- भू- अर्जन -2012 , दिनांक 17 फरवरी 2012 उसमें उल्लेखित भूमि के भू- अर्जन हेतु जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन समाचार- 2687

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

पत्र " दैनिक भास्कर " के भोपाल संस्करण जो दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को प्रकाशित किया गया था. इस अधिसूचना के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 को एक आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी . भूलवश आपत्ति के निराकरण के संबंध में बिना कोई आदेश पारित किये हुए एवं भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 - ए के तहत कार्यवाही न करते हुए धारा 6 की अधिसूचना क्रमांक क- भू- अर्जन- 2011-प्र.क्र. - 1-11-अ-82--अर्जन - 2011 - प्र.क्र. -1-11-अ-82-11-12 को जारी की गई एवं तत्पश्चात् संबंधित ग्रामवासियों को धारा 9 के तहत सूचना भी जारी की गई. चूंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 5 - ए की कार्यवाही अनिवार्य है. अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त उल्लेखित परियोजना के तहत भू- अर्जन की कार्यवाही धारा 5 - ए के अन्तर्गत की गई आपत्ति दिनांक 29 फरवरी 2012 पर सुनवाई करते हुए उसी स्थिति से पुनः शुरू की जावेगी .

अतः धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28-12-2012 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है . धारा 5 - ए के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के पश्चात् आवश्यकता अनुसार धारा 6 की अधिसूचना आवश्यकता अनुसार जारी की जावेगी एवं इस अधिसूचना के माध्यम से यह भी सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित परियोजना के अंतर्गत जारी धारा 9 की सूचना ( नोटिस ) जो संबंधितजनों को दी गई है तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है. भविष्य में आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 9 की सूचना पुनः जारी की जा सकेगी.

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .

कार्यालय , कुलाधिपति , विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

राज भवन , भोपाल दिनांक 2 अगस्त 2013

आदेश

क्र. 831-13 - रा.स. - यू.ए. -1.- मध्यप्रदेश शासन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधानों को आगे प्रभावशील नहीं रखे जाने हेतु शासनादेश क्रमांक एफ 52-2-2010-38-3 , दिनांक6 जुलाई 2013 के द्वारा निर्णय लिया गया है.

( 2 ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानान्तर्गत मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन एतद्वारा डॉ. आर.सी. वर्मा, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय एवं आचार्य , वनस्पति अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन को विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य संपादित करने के लिए नाम - निर्देशित करता हूं.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन.

संचालनालय , स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1 - जी- विज्ञप्त-सेल-6-वेतनमान- 2013-1001.- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम , 1990 के नियम -4 उपबंध-2 , भाग- ख में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित 120 चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000-375-16500 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600-39100 + ग्रेड पे 7600 ) , दिनांक 1-1-2007 से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. चिकित्सा अधिकारी का नाम

प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक

नियमितिकरण वर्ष

( 6 )

लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/ (4) (5)

पदक्रम सूची में

क्रमांक/वर्ष

1-4-2006

(3)

(1)

(2)

1-1-2007

358

609

1983

1 DR . P.N. KUBER

359

1-1-2007

610

1983

2 DR . SMT . BINA NAGLE

1-1-2007

361

611

1983

3 DR . SMT . H. GUPTA

364

1-1-2007

1983

612

4 DR . JAI PRAKASH SONKAR 2688

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(1)

(2)

5 DR . R. C. SONKAR

DR . SURESH SILWAT

6

7 DR . SMT . N. CHHATRASALI 8 DR . ASHOK VERMA

9 DR . H. S. GOYAL

10 DR . BHAG CHAND GAVLI

11 DR . M. K. CHOURE

12 DR . R.C.P. SISODIYA

13 DR . B. L. AHIRWAL

14 DR . SMT . CHANDRAKANTA GUPTA DR VINSHNU KANT CHOUDHARY 15

16 DR . G.C. SAXENA

17 DR . R.P. SHARMA

18 DR . S. P. TIWARI

19 DR . S. S. JADON

20 DR . ANIL KUMAR DUBEY

21 DR . PRADEEP VYAS

22 DR . D.K. JAIN

23 DR . VIJAY KUMAR CHHAJLANI 24 DR . M. K. JAIN

DR . SMT . CHHAYA JOSHI

25

26 DR . R.K. GANDHI

27 DR . RAMA SHANKAR TRIPATHI 28 DR . SMT . P. SHIRVASTAVA 29 DR . SUSHIL RATHI

30 DR D. K. DWIVEDI

31 DR . SHIV KUMAR PANDE

32 DR . SMT . CHITRA SHRIVASTAVA 33 DR . P. K. RATHORE

34 DR , GURUMEET SINGH

35 DR . RAKESH CHOUKSEY

36 DR . N. C. JOSHI

37 DR . V. ANDEO

DR. AVATAR SINGH

38

39 DR . RATNESH JAIN

40 DR . ARVIND TANDON

41 DR . R. K. JAISWAL

42 DR . DINESH GARG

43 DR . SMT . HEMLATA MANDLOI 44 DR . ADHIR KUMAR MISHRA 45 DR . S. S. SHAPMA

46 DR . O. P. GUPTA

47 DR . R. N. GUPTA

DR . S. G. PATWARDHAN

48

49 DR . KALYANMAL JAIN

50 DR . M. K. JAIN

51 DR . SMT . SATYA SAO

52 DR . MADHAV KUMAR PANCHOLI 53 DR . M. M. VYAS

54 DR . MADAN SWAROOP PANSARI 55 DR . BADRI PRASAD MISHRA 56 DR . A. P. PATHAK

(6)

(5)

(3)

(4)

1-1-2007

369

615

1983

1-1-2007 1983

376

616

1983

1-1-2007 625

413

1-1-2007 626

420

1983

1-1-2007

422

1983

627

628

424

1983

1-1-2007

429

1-1-2007 1983

631

1-1-2007

430

632

1983

1-1-2007 1983

633

431

1-1-2007

5-R

1983

635

1983

1-1-2007

9-R

637

1-1-2007

11 -R

638

1983

1-1-2007

12-R

1983

639

1983

1-1-2007

13-R

640

15-R

1983

1-1-2007 641

1-1-2007 642

1983

16-R

1-1-2007 1983

21 -R

644

1-1-2007 646

1983

28-R

1-1-2007

33-R

1983

647

1-1-2007

34-R

1983

648

1983

1-1-2007

36-R

650

1983

1-1-2007 651

39-R

1-1-2007 1983

653

52-R

63-R

1-1-2007 1983

655

656

1983

66-R

1-1-2007

1-1-2007 1983

658

69-R

1-1-2007 659

73-R

1983

1-1-2007

77 -R

1983

662

1-1-2007

80-R

1983

663

84-R

664

1-1-2007 1983

1-1-2007

85-R

1983

665

1-1-2007

87-R

666

1983

1-1-2007 1983

90-R

667

1-1-2007 1983

91-R

668

1-1-2007

92-R

1983

669

1-1-2007

94-R

670

1983

1-1-2007 1983

96-R

671

1983

1-1-2007 672

104-R

1-1-2007 1983

106-R

674

1-1-2007 1983

107-R

675

1-1-2007

125

1987

691

1-7-2007

130

1987

694

1-1-2007

12

1987

695

1-1-2007

139

1987

696

1-1-2007 1988

143

698

1-1-2007

18

699

1988

1-1-2007 701

1987

1-1-2007 1988

151

702

1-1-2007

159

704

1988

1-1-2007 1988

160

705

1-1-2007 706

1988

164

166

1-1-2007 1987

707 2689

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

57 DR . NISHAR AHMAD

58 DR . IQBAL ZAKIUDDIN

59 DR . PRAGI LAL PARIHAR

60 DR . L. L. CHANDERIA

DR . S. S. TOMAR

61

62 DR . GOPAL SINGH SISODIYA 63 DR . SMT . NETRA UPADHAYAY 64 DR . SHASHI KANT JOSHI

65 DR . SMT . KAMLESH ОЈНА

66 DR . SMT . SHANTI SUMAN DIWAKAR DR . D. K. BANSAL

67

68 DR . P. KAUSHAL

69 DR . B. P. KHARE

70 DR . S. K. PURANIK

71 DR . ANIL KUMAR SHRIVASTAVA 72 DR . PAWAN KUMAR JAIN

73 DR . A. K. CHATURVEDI

74 DR . S. C. AGRAWAL

75 DR . R. S. KANASKAR

76 DR. SUDHEER KUMAR JAIN

77 DR . BHAGCHAND JAIN

78 DR . P. N. SHRIVASTAVA

DR . SMT . MEMLATA DUBEY 79

80 DR . NARENDRA KUMAR JAIN 81 DR . A. MISHRA

82 DR . S. P. GARG

83 DR . RAMESHWAR VYAS

84 DR . R. K. NAKRA

85 DR . SEVAK RAM BOPCHE

86 DR . JAGDHISH C. GUPTA

87 DR . RAVI SHANAKR SHUKLA 88 DR . N. S. KOCHKAR

89 DR . SUBHASH SINGH

90 DR . D. K. DUBEY

91 DR . JAWAHAR LAL JAIN

92 DR . R. C. SHARMA

93 DR . MANOHAR LAL CHOUDHA 94 DR . JAWAHAR LAL JAIN

95 DR . SHARAD CHANDRA BADAL 96 DR . H. S. BHAWNANI

97 DR . K. L. PATASKAR

98 DR . A. K. AGNIHOTRI

99 DR . A. K. ARORA

100 DR . G. S. CHANDRAWAT

101 DR . SMT . PUSHPLATA KALANTRI 102 DR . SMT . BEENA CHAWLA

DR . SANDHYA SWAMI

103

104 DR . RAJESH KUMAR KHARE 105 DR . SMT . RAMA PARIHAR

106 DR . SMT . SUNITA SHARMA

(4)

(5)

(3)

(6)

1-1-2007

1750

1987

708

26

1-1-2007 Confirm

710

Order

Gaz/307/

20/1/03

1-1-2007 1987

805

713

1-1-2007 1987

714

21

172

1-1-2007 1987

715

1-1-2007

173

1987

716

1-1-2007 1987

174

717

1-1-2007

175

1987

718

1-1-2007

186

1987

722

188

1-1-2007 1987

726

1987

191

1-1-2007 728

729

192

1-1-2007 1987

1-1-2007

196

1987

732

1-1-2007

196

1987

733

1-1-2007 1987

735

1-1-2007

231

1987

736

1987

1-1-2007

200

737

204

1987

1-1-2007 740

206

1-1-2007 741

1987

1987

207

1-1-2007 743

209

1987

1-1-2007 744

208

1-1-2007 745

1987

1-1-2007 1987

746

213

1-1-2007

1760

1987

748

217

1-1-2007 1987

750

1-1-2007 1987

219

751

1987

224

1-1-2007 753

1-1-2007 754

229

1987

1-1-2007

230

755

1987

1987

1-1-2007

281

757

1-1-2007 1987

233

758

1-1-2007

232

759

1987

1-1-2007

237

1987

763

1-1-2007

236

1987

764

1987

1-1-2007

238

765

1-1-2007

293

768

1987

245

1987

1-1-2007 771

1-1-2007

246

1987

772

773

1-1-2007 1987

297

1-1-2007 775

1987

248

1987

1-1-2007

252

777

1-1-2007

310

780

1987

1987

1-1-2007

28

781

256

1-1-2007 1987

783

1-1-2007

312

784

1987

1-1-2007

262

785

1987

262

1-1-2007 1987

786

1987

1-1-2007

268

788

1-1-2007 1987

269

790

336

1-1-2007 793

1987 2690

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

(2)

(1)

107 DR . SHANTA PALOD

108 DR . NEERAJ PATHAK

DR . MAHENDRA K. JAIN

109

110 DR . S. S. CHAURASIA

DR . RAMESH CHANDRA JAIN 111

112 DR . M. L. SHARMA

113 DR . V. M. PETHE

114 DR . N. K. SONI

115 DR . LAXAMI CHANDRA CHAURASIA 116 DR . R. K. PYASI

DR . HARISH DALE

117

118 DR . ARVIND GOSWAMI

DR . A. R. KHAN

119

120 DR . MUKIM AHMAD

(6) (3)

(4) (5)

1-1-2007

273

1987

794

1-1-2007

29

1987

795

1-1-2007

365

1987

796

1987

1-1-2007

275

797

1-1-2007

277

1987

798

1-1-2007

278

1987

799

1-1-2007 800

1987

281

1-1-2007 1987

284

801

1-1-2007

282

1987

802

285

1987

1-1-2007 804

289

1-1-2007 1987

805

1-1-2007 1987

806

290

1-1-2007

292

807

1987

1987

294

1-1-2007 808

(2 ) जिन चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है , का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम 22 - ए ( 2 ) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा. किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22 - डी का लाभ देय नहीं होगा.

(3 ) जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 12000-375-16500 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600-39100 + ग्रेड - पे 7600 ) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेखों से पुष्टि / कार्यवाही कर ली जाए: -

(1) चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की 05 वर्ष की सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुए संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें.

(2) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय / राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दियाजाये .

(3) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

(4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत हो चुका हो, त्याग पत्र दे दिया हो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा .

(5) प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य प्रवर पद पर कार्यरत है, उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य पद का अथवा प्रवर पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य प्रवर पद पर नियुक्ति से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया जाये.

शैलबाला मार्टिन, अपर संचालक ( प्रशासन) .

2691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2013

पत्र क्र. 2720 - भू-अर्जन - 13-14 - रा.प्र.क्र. -अ-82 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: - तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.13 पेटलावद रामगढ़

झाबुआ

योग .. 0.13

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की रामगढ़ सब- माईनर क्र. - 1 नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2722 - भू- अर्जन- 13-14 - रा.प्र.क्र. अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.15 पेटलावद हिण्डोलाबावड़ी

झाबुआ

योग .. 0.15

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म . प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2724 - भू- अर्जन - 13-14 - रा.प्र.क्र. अ - 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 2692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.15 पेटलावद बैंगनबर्डी

झाबुआ

योग .. 0.15

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2726 - भू-अर्जन - 12- रा.प्र.क्र. अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.19

कचनारिया

पेटलावद

झाबुआ

योग .. 0.19

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नंबर-2 निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 2728 - भू-अर्जन-12- रा.प्र.क्र. अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 2693

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

0.03 पेटलावद करवड़

झाबुआ

योग .. 0.03

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद,

माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

जिला-झाबुआ ( म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 250 - भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (2)

(4) 13.860 (1) धार धरमपुरी

(3) खलबुजुर्ग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यी प्रोजेक्ट ) में

आने से.

कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. न. घा. वि. प्रा. इं. सा. परि. संभाग क्र. 02 धरमपुरी, जिला धार.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री लो . नि. वि. न. घा. वि. प्रा. इं. सा. परि. संभाग क्र. 02 धरमपुरी जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 9982 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1 2694

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(2)

(3)

(1)

(4) 20.993

घोटीयादेव

धार कुक्षी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मनावर.

(6) घोटियादेव सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 463 - भू - अर्जन ( महू) डॉ. अम्बेडकर नग्र - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे.में. )

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.651

उमरिया

इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर (महू).

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर.

योग .. 0.651

राऊ- महू- मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 के ग्राम उमरिया में टोल प्लाजा निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- राऊ- महू- मण्डलेश्वर राजमार्ग-1 के ग्राम उमरिया में टोल प्लाजा निर्माण के लिए.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. भूमि संपादन - 2013- प्र . क्र.- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

टाण्डा चौरवासा

महिदपुर

उज्जैन

0.18 2.01

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर .

टाण्डा जलाशय योजना अंतर्गत केनाल स्केप से जल निकासी हेतु एवं डुब में आ रही अतिरिक्त भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र.- भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में )

(4) (1) (2)

(3)

उज्जैन

कस्बा उज्जैन

21.299 उज्जैन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन.

उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

2696

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

क्र.- भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं:-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 3.601

ग्राम जीवनखेडी (3)

(1) उज्जैन उज्जैन (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 ( 2 ) के

(5) भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन.

(6) उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जीवनखेडी, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकार , उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 31 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2) चीनौर

(4) 6.462 (1) ग्वालियर

(3) दुबही- II

योग .. 6.462

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, हस्सी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा , जिला

(6) हस्सी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

ग्वालियर. भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2697

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 436 - भू- अर्जन - तेंदूखेड़ा - 2013-14.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील/

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तालुका

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(2)

1. अमवाही

(1) दमोह तेंदूखेड़ा

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह ( म. प्र. ) .

अमवाही जलाशय योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

2. बादीपुरा

13.06 18.33 योग .. 31.39

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. 1785 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4) 0.025

(1) रीवा

(2) हुजूर

(5) कार्यपालन यंत्री , वितरिका संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

(3) उकठी उर्फ हरिहरपुर

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाला क्योंटी मुख्य नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी की टिकुरी माइनर की टिकुरी सबमाइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

2698

क्र. 1787 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची- पूरक प्रकरण

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(5)

(6) (3)

(4)

(2)

(1)

0.020

रीवा सिरमौर सथनी कोठार

कार्यपालन यंत्री , वितरिका संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर की लौवा वितरक नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. 1793 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल (लगभग हेक्टर में )

(6)

(5)

(1)

(2) (3)

(4)

बरौ

सेमरिया

0.944

रीवा

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1795 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को 2699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(1)

(2)

(4)

0.896

रीवा सेमरिया रमपुरवा

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .

टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1797 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

गोदहा

1.024

रीवा सेमरिया

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1799 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

रीवा सेमरिया

5.088

बीड़ा

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .

टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2700

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

क्र. 1801 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

अर्जितक्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) रीवा

1.128 सेमरिया शाहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1803 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

2.64 रीवा सेमरिया भेलोड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .

टोन्स नहर के वाये पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 6938-39 - भू -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 2701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

8.765

रोज्या

राजगढ़

राजगढ़

योग .. 8.765 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग

राजगढ़.

रोज्या तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6940-41 - भू - अर्जन- 2013 - संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए भूमि

2.978 राजगढ़

राजगढ़

कुण्डीबे

योग 2.978 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग

राजगढ़.

कुण्डीबे तालाब में सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्दकुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2702

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. 1 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग ) ग्राम- भियांखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.431 हेक्टेयर.

ख. नं .

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

201

0.200

0.145

219/ 1 क

0.505

219/1 ख

1.246

219/1 ग

0.850

219/1 ङ

0.380

219/1च

1.000

219/2

217

1.045

0.993

216

215

2.299

214/1

1.155

1.154

214/2

0.295

214/2/2

0.408

213

153/1

0.090

153/2

0.350

0.336

145/1

0.368

145/2

2.000

144/1

2.000

144/2

1.350

144/3

(2)

(1)

1.045

144/4

0.217

143

19.431

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है .

क्र. 2- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील - शमशाबाद

(ग ) ग्राम- दुनातर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.900 हेक्टेयर.

ख. नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.072

7

28/1

0.119

62/1

0.019

62/2

0.077

0.077

62/3/1

70/1

0.504

0.36

71/1

3/2

0.672

1.900

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है.

2703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

क्र. 3 - अ - 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- रगरू

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.403 हेक्टेयर.

ख. नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

86/1/1

0.030

0.120

90

0.053

88/1/3

0.022

88/1/2

0.023

101

0.270

88/4/1

0.280

102

105

0.381

0.035

99

0.050

33/2

0.025

31

160/16

0.114 योग .. 1.403

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है .

क्र. 4- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- घाटखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 19.540 हेक्टेयर.

ख. नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.278

30/3/1

36/1

2.163

35/1/1

0.160

30/4/1

3.130

35/2/1

0.072

2.292

30/5/1

1.006

35/3

0.560

36/2/1

38/1/1

0.813

38/2/1

0.700

2.800

32/1/1

32/2/1

1.529

0.700

33/1

2.000

34/1

3/2/1

0.707

0.160

4/1 क

0.060

4/2

0.110

4/4

0.300

योग .. 19.540

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में जा सकता है .

क्र. 5-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

2704

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- बरोदिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.361 हेक्टेयर.

ख. नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

77

0.913

1.213

76/3

0.717

80

0.555

81/1/1

0.555

81/2/1

0.800

86/1/1

1.166

48

33

1.334

31

0.165

1.000

30/1

1.000

30/2

1.798

29

1.070

28/1

1.070

28/2

1.069

28/3

0.488

27/1

0.055

27/2

0.500

106/2

0.721

106/1

0.651

106/3

0.721

106/4

127/2/1

0.290

130/1/1

0.140

130/2

0.181

0.361

131/1

132

2.777

0.765

134/210/31

0.064

134/210/30/1

0.063

134/210/30/2

(2)

(1)

0.020

134/210/29/1

134/210/29/2

0.038

0.206

134/210/11/1

134/210/12/1

0.230

1.208

134/210/13/1

0.200

134/210/17/1

2/1

1.000

2/2

0.359

0.793

2/3

0.955

2/4

1.600

2/5

2/6

1.550

योग .. 30.361

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. 1662 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल भाग 1 ]

2705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(ग ) ग्राम-डिहुली खास

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.64 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सव माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

( अ) निजी भूमि का विवरण

0.01

155

156

0.02

157

0.03

153

0.01

158

0.03

0.04

159

247

0.10

250

0.02

0.06

268

0.03

269

0.06

288

0.06

290

0.04

298

0.04

297

0.01

296

295

0.01

0.01

292

0.01

294

293

0.03

योग (अ) 0.62

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 249

0.02 योग ( ब ) 0.02 महायोग ( अ + ब) 0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1664- प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम-पिपरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.29 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

( अ ) निजी भूमि का विवरण

0.01

9/1

18

0.03

0.01

9/2

9/3

0.01

9/4

0.04

7

0.10

15

0.02

17

0.03

0.25

योग (अ )

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 16

0.04

योग (ब) .. 0.04 महायोग ( अ +ब ) 0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरण नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

रीवा , दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. 1722 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम -झाला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.20 हेक्टेयर.

रामपुर वितरक नहर की झाला सब माईनर नहर निर्माण हेतु खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

424

0.02

423

0.18

योग ( अ ) 0.20

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि निरंक महायोग ( अ +ब) .. 0.20

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर झाला सब माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1724- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- चमारी सोनवर्षा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.33 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

283

0.01

282

0.02

281

0.02

0.02

280

0.02

279

275

0.02

0.02

274

0.03

249

250

0.03

0.06

264

0.03

262

0.04

261

योग (अ) 0.32

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 265

0.01 योग (ब) 0.01 महायोग ( अ + ब ) 0.33

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईन के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2707

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

क्र. 1728- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- पचदो माधव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.34 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

6

0.13

7

0.03

0.03

43

0.03

44

45

0.02

46 0.01

48

0.05 योग (अ ) 0.30

( ब ) मं. प्र. शासन की भूमि का विवरण 1

0.01

0.02

29

47

0.01 योग (ब) .. 0.04 महायोग ( अ + ब) 0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1730- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- पचदो पीतर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.17 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

3

0.04

12

0.03

0.06

23

22

0.01

19

0.02

20

0.01 योग (अ) 0.17

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण निरंक योग ( ब) निरंक महायोग (अ + ब) 0.17

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईन के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि /शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 25 जुलाई 2013

प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील-पोहरी

(ग ) नगर/ग्राम- कैमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल /निजी भूमि-2.461 हेक्टेयर.

खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (3)

(2)

(1)

24

0.060

55

0.090

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , श्योपुर.

0.180

64

65

0.210

66

0.190

0.200

68

71

0.730

0.090

77

0.163

85

90

0.261

0.067

111

155

0.040

262

0.180

योग .. 2.461

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-2012-13-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पोहरी

( ग ) नगर/ग्राम - बूडदा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर.

खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (3) 30

016

0.18

31

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.

0.21

63

0.04

69

90

0.14

104

0.03

142

0.12

0.07

203

229

0.08

0.72

245

0.40

351

435/1

0.15

456

0.17

0.08

503

0.08

606

638

0.01

641

0.02

0.01

732

0.13

834

योग .. 2.80

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

शिवपुरी , दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरबर

(ग ) ग्राम- फतेहपुर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.94 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

2709 (1)

(2)

(3)

0.04

1555/1

1555/2

0.02

0.01

1555/3

1624

0.01

0.03

1625

1628

0.08

1629

0.11

0.01

1643

1644

0.14

1645

0.01

1673

0.04

0.06

1674

1676

0.05

1677

0.02

1756

0.08

1757

0.04

धारा 6 द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(3)

(2)

(1)

1157

0.12

1173

0.05

1174

0.11

0.14

1176

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .

1188

0.12

0.25

1191

1192

0.03

1261

0.11

0.23

1264

1267

0.21

0.06

1268

0.14

1269

1273

0.21

0.13

1279

0.04

1511

1514

0.02

1515

0.01

1517

0.07

1521

0.04

0.08

1522

0.03

1551

1552/1

0.11

1554

0.02

1553

0.02

0.03

1758

1759

0.03

0.05

1765

0.07

1766

0.01

1768

1770

0.09

0.10

1775

0.01

1777

0.10

1778

1974

0.01

0.12

1977

1979

0.10

0.07

1980

0.03

1992

2054

0.02

योग . 3.94

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दायां तट नहर की शाखा नहर डी- 5 से निकलने वाली फतेहपुर न्यू माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2013

प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीच दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज

(ग ) नगर/ग्राम- फतेहपुर, गंभीरिया , शाहपुर हदाईपुर, गढोईपुर , खेजड़ा, सुमेर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल -.... हेक्टर में.

खसरा

अर्जित किये ग्राम का नाम

कुल रकबा

नम्बर

जाने वाला

(हेक्टर में)

रकबा

(हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

171/1

0.223

0.061 फतेहपुर

0.162

171/2

फतेहपुर

0.061

0.385

योग ..

172/1/1

1.724

फतेहपुर

1.457

172/1/2

0.566 फतेहपुर

172/2

1.619

फतेहपुर

0.566

योग .. 4.800

167/1

1.214

फतेहपुर

2.270

0.623 167/2/1

फतेहपुर

167/2/2

3.066

फतेहपुर

0.623

6.550

योग ..

0.226 165/2

1.619

फतेहपुर

0.141 165/1/1

1.345

फतेहपुर

0.441

0.041 193/123/2

फतेहपुर

0.121 123

0.902

फतेहपुर

0.065

0.619

124

फतेहपुर

0.024

6.426

120, 121 , 122

फतेहपुर

(1)

(2)

(3)

(4) 41, 43, 44, 45/2 0.934

फतेहपुर

41, 43, 44 , 45/3 0.692

फतेहपुर

0.065

1.868

योग ..

0.065

0.259

48

फतेहपुर

52

0.408

0.065 फतेहपुर

0.020 47

0.684

फतेहपुर

0.097 46

2.391

फतेहपुर

0.202

53/1

फतेहपुर

53/2

0.423

फतेहपुर

0.089

योग .. 0.625

1.032

0.170 19

फतेहपुर

0.057 16

1.813

फतेहपुर

0.500

फतेहपुर

6/1, 7/1 1

0.480

फतेहपुर

6/1, 7/1 2

0.633

फतेहपुर

6/1, 7/1 4

0.500

फतेहपुर

6/1 , 7/1 5

0.500

फतेहपुर

6/1 , 7/1 6

0.600

फतेहपुर

6/1 , 7/1 7

0.633

फतेहपुर

6/1 , 7/1 8

0.500

फतेहपुर

6/1 , 7/1 9

4.346

योग

0.057 8/3

0.539

0.101 फतेहपुर

8/2/1

0.474

0.101 फतेहपुर

0.176

फतेहपुर

8/1/1/2

0.633

फतेहपुर

8/1/2

0.809

फतेहपुर

0.127

8/1/3

फतेहपुर

0.186

योग .. 1.745

172/1/1

1.724

फतेहपुर

1.457

172/1/2

फतेहपुर

1.619

172/2

फतेहपुर

0.194

योग .. 4.800

3.290

0.121 74

फतेहपुर भाग 1 ]

2711

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

(2)

(4)

(3)

(1)

204/2

0.116

0.041 गमिरिया

204/1/4

1.761

0.065 गमिरिया

गमिरिया

204/1/3

1.761

0.101 204/1/2

1.761

0.101 गमिरिया

1.764

गमिरिया

204/1/1

0.117 203/2/2

0.607

गमिरिया

0.129

0.607

0.012 203/2/1

गमिरिया

2.283

202

0.332 गमिरिया

0.962

200

0.053 गमिरिया

8.470

163

0.586 गमिरिया

0.279

4.233

165

गमिरिया

0.862

गमिरिया

178/1

3.237

178/2

गमिरिया

3.857

0.423

योग ..

167

4.047

0.516 गमिरिया

168/241/167/4

4.047

167

0.345 गमिरिया

168/241/167/3

4.047

गमिरिया

0.365 167

168/241/167/2

167

0.101 गमिरिया

4.164

168/241/167/3

1.428

0.428 शाहपुर हदाईपुर 61/1/1

0.809

0.129 61/1/2

शाहपुर हदाईपुर

2.084

0.287 61/2

शाहपुर हदाईपुर

0.036

1.469

शाहपुर हदाईपुर 76

1.797

0.298 शाहपुर हदाईपुर 63

0.809

0.178 64/1/1/2

शाहपुर हदाईपुर

3.253

0.178 64/2

शाहपुर हदाईपुर

0.273

5.163

68

शाहपुर हदाईपुर

0.526

0.061 शाहपुर हदाईपुर 67

0.193

2.184

75/1

शाहपुर हदाईपुर

2.804

0.202 शाहपुर हदाईपुर 77/2

2.229

0.154 78/1

शाहपुर हदाईपुर

1.214

0.089 77/1/1

शाहपुर हदाईपुर

2.817

0.319 86/1

शाहपुर हदाईपुर

2.080

0.161 85/1

शाहपुर हदाईपुर

1.691

0.121 85/2/1

शाहपुर हदाईपुर

3.362

0.113 97/1

शाहपुर हदाईपुर

0.922

0.049 शाहपुर हदाईपुर 97/2

0.109

1.939

शाहपुर हदाईपुर 98/1

1.760

0.121 98/2

शाहपुर हदाईपुर

2.537

0.307 118/1

शाहपुर हदाईपुर

0.206

1.631

117

शाहपुर हदाईपुर

(2)

(3)

(4) (1)

1.052

0.072 125/2

शाहपुर हदाईपुर

0.684

0.065 शाहपुर हदाईपुर 126

2.817

0.194 86/1

शाहपुर हदाईपुर

3.237

0.137 86/2

शाहपुर हदाईपुर

1.631

0.113 89/1/1

शाहपुर हदाईपुर

0.101

0.101

89/1/2

शाहपुर हदाईपुर

1.732

0.161 89/2

शाहपुर हदाईपुर

0.364

3.145

90

शाहपुर हदाईपुर

0.603

0.016 92

शाहपुर हदाईपुर

0.204

0.971

164/90/1

शाहपुर हदाईपुर

149/117/1

5.908

0.363 गढोईपुरा

0.466

3.642

गढोईपुरा

59/1

5.641

0.492 गढोईपुरा

0.251

2.181

60

गढोईपुरा

62

5.172

0.253 गढोईपुरा

32

3.456

0.264 गढोईपुरा

2.606

58

0.315 गढोईपुरा

124/1

5.115

0.287 गढोईपुरा

124/2

2.833

0.049 गढोईपुरा

123/2

0.045

0.547

गढोईपुरा

2.270

125/2

0.323 गढोईपुरा

123/2

0.607

0.045 गढोईपुरा

122/1

3.035

0.073 गढोईपुरा

122/2

0.951

0.129 गढोईपुरा

135/1

3.039

गढोईपुरा

135/2

3.039

6.078

0.548

योग ..

134

1.987

0.089 गढोईपुरा

2.217

133

0.024 गढोईपुरा

138

1.202

0.153 गढोईपुरा

खेजडा

3.120

0.550 67, 68 , 69 ,

70, 71

0.040 खेजडा

2.615

20, 21

16/3/1/2

0.080 खेजडा

1.214

16/3/1/3/1/1/1 0.950

0.250

0.330

2.164

योग ..

खेजडा

16/3/1/3/1/2 0.242

0.133 खेजडा

12/1

1.752

0.161 12/2

0.323 खेजडा

1.619

खेजडा

10/1/1

0.202

0.089

0.242 10/1/2

0.425

खेजडा

खेजडा

10/2

0.373

0.012 2712

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(3)

(4) (2)

(1)

2

0.902

खेजडा

0.283 खेजडा

66/1

1.834

0.145

0.259 खेजडा

66/2

4.950

74/2

1.011

0.089 खेजडा

74/1

3.776

0.214 खेजडा

2.571

75/1

0.186 खेजडा

1.011

75/2

0.012 खेजडा

77/1

3.792

0.161 खेजडा

3.788

0.004 77/2

खेजडा

0.040 78/1

0.934

खेजडा

1.011

0.121 78/2

खेजडा

79/3

0.153

1.699

खेजडा

79/1/2

0.530

0.072 खेजडा

0.076 79/1/3

0.530

खेजडा

79/1/4

0.064 खेजडा

0.493

0.040

0.024 खेजडा

80, 81 , 82/4

86/1

0.983

0.356 खेजडा

0.048

0.276

खेजडा

89/2

0.040 89/1

0.275

खेजडा

2.812

0.206 28

खेजडा

0.202 खेजडा

43/1/2

6.370

5.066

43/2

0.339 खेजडा

0.089 खेजडा

42/2

4.168

2.286

0.446 सुमेर

245 178, 191/120

0.222 119

1.890

फतेहपुर

0.207

0.065 113/2

फतेहपुर

112

0.914

0.041 फतेहपुर

5.735

73/1

फतेहपुर

0.287

फतेहपुर 73/2

0.421

योग .. 6.022

0.170 74

3.290

फतेहपुर

1.283

0.218 76

फतेहपुर

75/1/1

2.246

फतेहपुर

0.405

75/1/2

फतेहपुर

0.160

2.651

योग ..

1.234

64/1

फतेहपुर

0.752

64/2, 65/1

फतेहपुर

1.186

64/2, 65/2

फतेहपुर

0:142

3.172

योग ..

68/1

1.214

फतेहपुर

0.637

68/2

फतेहपुर

0.065

1.851

योग ..

(4) (2)

(3)

(1)

1.162

0.283 84/1

फतेहपुर

0.024 81/1

1.015

फतेहपुर

0.089

0.024 81/2

फतेहपुर

0.392

0.109 86

फतेहपुर

0.073

41, 43, 44,

फतेहपुर

45/1/1

0.169

41, 43,44,

फतेहपुर

45/1/2

0.179 243

1.327

सुमेर

1.619

242/3/1

सुमेर

242/3/2/1

0.514

सुमेर

242/3/2/2

0.482

सुमेर

0.182

2.615

योग ..

241/3/1/1

2.023

सुमेर

241/3/2/1

3.715

241/3/1/1

सुमेर

241/3/2

3.645

241/3/1/1

सुमेर

241/3/2

241/3/1/2

1.619

सुमेर

0.934

योग .. 11.002

240

0.238

1.991

सुमेर

0.251

1.619

226/3

सुमेर

238/1

1.124

0.178 सुमेर

1.531

0.323 238/2

सुमेर

239/1

2.529

सुमेर

1.462

239/2/1

सुमेर

239/2/2

1.463

सुमेर

0.487

योग .. 5.454

237

3.986

0.331 सुमेर

236

0.121

0.910

सुमेर

0.809

235/1/1

सुमेर

235/1/2/1

0.627

सुमेर

235/1/2/2

0.405

सुमेर

1.619

235/2/1

सुमेर

235/2/2

0.222

सुमेर

0.343

3.682

योग ..

234/260/1/1

0.142

सुमेर

1.571

234/260/2/1/1/1

सुमेर

234/260/1/2 0.142

सुमेर भाग 1 ]

2713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(4) (1)

(3)

(2)

0.871

234/260/2/1/1/2

सुमेर

234/260/2/1/2 0.142

सुमेर

234/260/2/2 0.604

सुमेर

4.201

0.454

योग ..

1.517

266/3/1

सुमेर

266/3/2

0.607

सुमेर

0.454

4.201

योग ..

266/3/1

1.517

सुमेर

266/3/2

0.607

सुमेर

0.146

2.124

योग

2.157

0.259 263

सुमेर

0.335 264

3.946

सुमेर

0.281

310/312/2/1

सुमेर

310/312/2/2 0.405

0.146

योग .. 0.686

0.259

0.097 309/2

सुमेर

0.101 301

0.308

सुमेर

0.057

0.057 404/319/1

सुमेर

1.303

0.527 106/1/1

सुमेर

319

0.041

0.568

0.429 1.732

योग ..

1.542

0.210 105

सुमेर

0.020 103/1

3.237

सुमेर

0.287 103/2

0.307

2.741 5.978

योग ..

0.429

319

0.041 सुमेर

0.048

84/3/1

सुमेर

84/3/2

1.387

सुमेर

0.429

1.435

योग ..

52/3

0.138

0.049 सुमेर

53/3

0.016

0.506

सुमेर

51/3/1

1.194

सुमेर

0.971

51/3/2

सुमेर

0.437

योग .. 2.165

50/3/1/1

1.529

50/3/2

1.562

सुमेर सुमेर

0.243

3.091

योग ..

48/3/1

0.209

0.097 सुमेर

0.024 249

1.036

सुमेर

0.065 250

0.340

सुमेर

(2)

(3)

(1)

(4)

0.450

390/1

सुमेर

390/2

1.133

सुमेर

390/3/1

0.672

सुमेर

390/3/2

0.922

सुमेर

0.255

3.177

योग ..

1.562

0.121 392

सुमेर

393

3.719

0.251 सुमेर

0.273 374

4.998

सुमेर

373

0.020

0.979

सुमेर

372/1

0.125

3.461

सुमेर

1.036

375

0.202 सुमेर

1.206

0.121 369

सुमेर

1.639

0.202 368

सुमेर

0.525

3.881

योग...

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेमरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीच दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज

हप्सिली, कोलुआ, मढिया निवारी, छोला. (ग) नगर/ ग्राम- नैनविलास , पिपलिया बरई, सलैया,

हेक्टर में.

(घ) लगभग क्षेत्रफल -.

खसरा

अर्जित किये जाने

कुल रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

वाला रकबा (हेक्टर में )

(3) (1)

(2)

ग्राम- पिपलिया बरई

0.324 329/2

2.408 2714

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(2)

(3) (1)

0.660

328/1/1

0.170

328/1/2

329/4

2.602

0.255

0.478 336

6.074

0.032 338

0.190

2.562

0.121 337

0.429

0.036 340

0.036 347/1

1.135

347/2

0.277

0.073 346

0.668

1.619

344/1/1

0.316 344/1/2

0.222

344/2/1

1.756

0.097

344/2

0.045 306/1

0.081

0.081

306/2

307

0.109

0.049

0.372

0.049 305

304/1/1

0.563

0.345

0.134 304/1/2

304/2

0.202

0.227 310

1.193

311/1

0.303

0.190

0.303

311/2

0.841

0.134 185 , 186

0.085

1.574

187, 188

190/1

0.241

0.742

190/2

0.746

0.202

0.065 201-202

0.049

205

0.024

0.012 206/1

0.032

206/2

0.057

204

0.364

0.041

0.032 210

0.081

0.020 209

0.866

0.065

0.198

212

213

0.324

0.097

0.069 129

0.081

128

0.036

0.020

0.833

130, 133/1

0.239

0.417

130, 133/2/1

0.417

130, 133/2/2

[भाग 1

(3) (1)

(2)

126

1.141

0.113

0.073

127/1

127/2

0.077

0.073 134

5.030

0.117

0.015 118

0.105

1.133

119/1/2

0.526

0.414 119/2/1

1.651

119/2/2

1.417

119/3

0.813

56/1

2.640

0.587

2.647

56/2

1.618

0.069 54, 55/1

2.214

54, 55/2

0.081 49

0.170

50

0.575

0.004 36/1

0.817

0.356 36/2

2.263

37/1

0.226

0.138

0.227

37/2

0.227

37/3

37/4

0.226

1.846

0.231 39

33/1/1

0.749

33/1/2

0.748

0.364 33/2

0.968

25/1

1.214

25/2

0.809

25/2/2

2.142

0.558 25/3/1

0.405

25/3/2

0.466

1.214

26/1

0.368 26/2

0.380

48

2.027

0.202 47/1

1.052

0.214

1.714

47/2

59/1

0.255

0.089

59/2

0.081 59/3

0.518

0.361

59/4

60/1

0.534

0.032

0.619

60/2 2715

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

0.223

61/1

0.716

0.162 61/2

0.174

61/3

66/1/1

0.320

0.320

66/1/2

0.073 66/2/1

0.109

66/2/2

0.464

0.454

0.009 65

44/1/1

1.382

44/1/2

0.405

44/2/1

0.878

0.380 44/2/2/1

0.390

44/2/2/2

0.526

ग्राम- सलैया

3.064

0.483 178

176

0.097

0.028 175/1

0.914

0.423

1.069

175/2

168/1

1.635

0.438 168/2

1.635

ग्राम-नैनविलास

2.869

0.275 269

0.825 270

2.983

2.068

0.316 271

275/1/1

0.346

275/1/2

0.346

0.129 275/2/2

0.561

275/2/1

0.130

273/1/1

0.607

273/1/2/1

0.809

0.405 273/1/2/2

0.809

273/2/1

0.405

273/2/2

0.312

273/3

0.717

155/1

0.121

0.073 155/2

0.134

156/1

0.291

0.227

0.279

156/2

0.882

157/1/1

0.332 157/1/2

0.141

(2)

(3) (1)

157/2/1

0.405

0.146

0.405

0.113 157/2/2

0.213

157/2/3

0.081 52/3

1.517

0.299 104/1

9.267

105

0.647 106

107

104/2

0.040

2.602

0.186 89

86

3.241

0.162 88

0.137

1.092

0.105 87

0.644

52/2

1.517

0.129 52/1

1.913

0.194

1.740

30

0.267

0.324 35

3.213

0.009 19/1

1.113

29

1.728

0.194 19/2

2.335

0.174 16/1

0.753

0.129

0.121 15

0.652

13/2

2.059

0.024 14

0.073

0.332

8

0.922

0.065

0.619

0.016 9

4

3.917

0.421 3

2.213

0.178 235

1.477

0.097 239

0.890

0.287

1.267

238

0.279 ग्राम-छोला

175/2/1

0.405

175/2/3

1.064

0.202 175/2/2

1.064

162/1

1.250

0.097 194/163

0.397

0.049

4.185

0.381 162/2

161/1

8.576

0.454

4.047

161/2/1

0.190 160

3.407

0.377 2716

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(3) (1)

(2)

0.736

0.218 158/1

0.741

158/2

105/3

2.047

0.162

2.023

0.016 105/2

3.828

0.324 109/2

0.235

3.832

109/1

57/2

0.202

2.428

57/1

0.971

0.061

0.821

0.142 56/2/2/2

56/2/2/1

0.809

0.142

2.027

0.121 56/1

45

4.375

0.226

0.275

0.041 25 , 26 , 27/1/3/1

0.324

0.946

25 , 26 , 27/1/3/2

0.393

1.651

25. , 26, 27/1/2

0.914

0.121 25 , 26 , 27/2/1

1.412

0.113 15/4

0.101 24

3.261

15/3

2.025

0.150

1.954

19 , 20 , 179/18/1

0.275

1.950

19, 20 , 179/18/2

1.950

19 , 20 , 179/18/3

21/1

0.218

0.049 21/2/1

0.567

0.024 21/2/2

1.355

201/18

1.214

0.162

0.728

0.045 18/1

2.262

0.202 44/2

2.100

44/1

0.194

3.161

0.158 29

30

1.218

0.162 159/1

0.821

0.162

0.818

159/2

156/1/1

0.922

0.045 156/1/2

0.919

156/2

1.841

157/1/1

1.181

0.275 157/1/2

1.178

0.255 128/2/1

1.134

0.607

0.146 128/1

0.433

0.012 126

0.709

0.065 125

0.085 123/1

1.140

0.057 123/2

0.353

(3)

(2)

(1)

124/1

1.173

0.041

0.077 119/2/2

1.438

0.028 124/2

0.353

ग्राम- मढ़िया निवारी

277/2

0.809

0.154

0.081 277/1

2.691

275

0.259

0.125 423/272

3.137

0.401 271/1/1/1

1.995

0.110

0.405

0.145 271/1/1/2

0.263 203

2.318

200

0.243

0.049

5.808

0.202 199

1.169

101, 102/3

1.619

101, 102/2

0.243

1.822

101, 102/4

1.259

101, 102/1

103/2/1

0.057

0.801

103/2/2

0.801

0.121

0.384

0.097 103/1/1

0.036 98/3

0.235

96/3

1.619

0.085 97/1

1.416

0.032 96/2

1.242

0.149 96/1

1.133

0.133 95

0.137

0.591

0.632

0.041 94/1

0.227 264

3.500

263/1

2.144

0.277

0.299 262

2.493

1.995

0.117 244

242/3

1.659

0.275

1.408

246

0.049

1.602

242/2

0.093

0.765

242/1

0.004 239/3

0.004

0.283

0.036 239/2

0.465

237/2

0.655

0.057

0.113 237/1

1.684

238

0.567

0.049

4.346

233

0.129 251

0.146

0.032 भाग 1 ]

2717

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

(2)

(3) (1)

252/1

1.179

0.138 252/2

1.174

0.283 253/1

1.465

254

0.684

0.142

ग्राम-कोलुआ

0.316

0.121 140/78

78

1.080

0.125

0.405

0.105 79/1

79/2

0.405

0.049 80

0.603

0.154

3.990

0.389 82

84/1

1.946

0.172

1.647

0.186 84/2

85

2.804

0.012 35

2.225

0.133 34

0.259

0.053 33

0.223

2.043

0.251

0.028 32

7.620

0.405 135/26

2.352

0.073 24/1

2.007

0.170 13

0.352

0.024 19

0.032 18

0.251

17

0.802

0.121

0.161

0.543

292

1.312

291/1/1

0.194 291/1/2

0.670

0.352

0.049 290

296/1

0.935

0.101 296/3/2

0.049

0.465

296/3/1

0.085

0.465

0.081 296/2

0.950

1.602

0.206 302

0.275

0.009 303

0.009 310

0.065

0.016 312

0.194

318

1.226

0.307

0.178

0.607

255/1

255/2

0.708

0.328

256/2

0.169 256/1

0.328

0.206 777/235/1

0.793

0.081

777/235/2

(1)

(2)

(3)

1.011

0.178 235

1.489

0.283 236

0.809

0.016 234/1

0.445

234/2

205

0.279

1.412

204

0.069

0.041 202

0.090

0.295

0.193

0.445

200 , 203

535

0.874

0.185

0.110 537/1

0.299

537/2

0.307

0.963 538-542

4.282

549/1

0.275

1.230

0.247

549/2

550/1

0.546

0.202

0.546

550/2

551/1

0.322

0.259 551/2

0.986

0.283 552

1.222

536/1

0.457

0.141

0.458

536/2

0.077 544/1

0.421

544/2

2.889

0.805

0.113 531

0.898

0.230 528, 529/1

0.455

528, 529/2/2

528 , 529/2/1/2/1 0.405

0.088

528 , 529/1/1/2/2

0.405

528 , 529/1/1/2

518

0.238

1.372

0.125 519/1

0.725

0.700

519/2

520/1/1

2.023

0.450 520/1/2

1.619

520/2

2.811

678/1

0.319

5.921

678/2

5.921

0.173

0.251

1.619

675, 676/1

1.619

675, 676/2

1.602

675 , 676/3

677

3.914

0.230 2718

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(3) (1)

(2)

0.188

4.876

670/1

4.082

670/2/1

0.794

670/2/2

2.096

0.247 666/1/1

666/1/2

2.100

666/2

4.202

0.073 667

0.494

0.097 668

0.943

0.009 664

0.142

2.914

0.161 665

0.417

0.073 530/2

0.097 530/1

1.015

0.215 517/1

1.116

1.121

517/2

0.380

517/3

517/4

0.121

503

1.015

0.041

0.020

0.117

502

0.119 504

1.639.

0.210

0.004 514

457

0.344

0.045

0.324

0.105 455

456

0.283

0.012

0.028 454

0.368

0.567

0.024 453/1

453/2

0.020

0.308

0.036 444

445/1

0.109

0.038 445/2

0.020

4.083

0.401 443

0.283 438/1/1

1.732

438/1/2/1

0.761

438/1/2/2

0.971

1.137

438/2

0.073

728/1

0.093 728/2

0.405

0.077

0.224

726/1

726/2

0.224

0.077 727

0.105

0.680

0.137 731/1/1

731/1/2

2.290

731/2/1

2.023

731/2/2

0.474

0.057

2.105

737/1

0.012 737/2

0.809

738

0.902

0.198

(2)

(3) (1)

740

0.607

0.125

0.009 741

0.219

1.420

0.028 751

752-753/2

2.499

0.319

1.303

752-753/1/1

752-753/1/2

1.198

754

0.049

1.161

1.449

0.012 755

1.055

0.121 695/1/1

695/1/2/1

0.405

695/1/2/2

0.121

695/2/1

0.668

695/2/2/1

0.405

0.262

695/2/2/2

0.073

0.425

694/1

694/2

0.421

694/3

0.426

0.575

0.081 791/693

0.461

0.057 691

0.323 257

1.995

0.092 268/1

0.243

269

0.157

0.943

271

0.194

0.049 771/107/1

0.618

0.201 771/107/2

0.405

771/107/3

0.069

107/1/2

0.190

0.179

0.065 107/1/1

0.809

0.405

0.090 107/2

0.036

1.115

110

0.053 106/3

0.338

0.053 106/2

0.337

106/1

0.405

0.085 103

0.069

0.186

0.069 102

0.134

0.012

1.878

101

0.401

3.310

95/1/1

0.214 95/1/2

3.310

95/2

1.550

0.161 7/2

0.434

0.105 6/1/2

0.284

0.141 6/1/3

0.121

6/2

0.627

6/1/1 भाग 1 ]

2719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(3) (1)

(2)

0.105 273/1

1.123

0.137

1.116

273/2

0.709

0.057 274/2

275

1.056

0.129

0.041 83/1

1.214

0.449

0.097 81/1

81/2

0.105

0.449

0.222

0.364

770/78

78

0.125

0.971

76

1.003

0.024

0.676

77

0.113

4.128

0.470 74-75

26/1/1

0.809

0.315

2.429

26/1/2

26/2

0.275

27

1.509

0.097 28

0.979

0.012

1.987

0.287 29/2

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सेमरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

प्र. क्र. 17- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनौर

(ग) ग्राम- करहिया- III

(घ) कुल लगभग-0.124 हेक्टेयर.

अर्जित

सर्वे

क्रमांक

रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

0.124

1845

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम-बाजना

(घ ) कुल लगभग-0.289 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

0.080

763

0.209

731

योग 0.289

(2). सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2720

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई 2013

प्र. क्र.- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- बड़नगर

(ग ) ग्राम- पिटलावदिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में )

(2)

(1)

0.07

646

0.07

647/1/1

647/1/2

0.06

0.01

647/2

0.01

648

0.22

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बड़नगर- सुन्दराबाद- खरसौंदकंला उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम पटलावदिया में निजी भूमि अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है .

उज्जैन, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र.- भूमि संपादन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील - उज्जैन

(ग ) ग्राम- गोयलाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.332 हेक्टर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टयर में)

(2)

(1)

28/1/1/1/1

0.104

28/1/1/2/2

0.010

28/1/1/2/3मी.

28/1/1/2/4

0.007

28/1/1/2/5

28/1/1/2/6

0.006

0.006

28/1/1/2/7

0.006

28/1/1/2/8

0.007

28/1/1/2/9

0.006

28/1/1/2/10

28/1/1/2/11

0.013

0.013

28/1/1/2/12

28/1/2/1

0.013

0.006

28/1/2/2

0.006

28/1/2/3

0.006

28/1/2/4

0.009

28/1/2/5

28/1/2/6

0.009

28/1/2/7

0.009

28/1/2/8

0.009

0.009

28/1/2/9

0.009

28/1/2/10

0.018

28/1/3

0.018

28/1/8

0.010

39 मी.

0.028

42/5मी.

42/5 मी.

0.024

45/1/7

0.030

45/2/7

0.014

0.025

45/1 मी.

55

0.008

0.029

36/4/1

36/4/2

0.029

0.018

36/2मी.

भाग 1 ]

2721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(2)

(1)

0.018

36/2मी.

0.070

36/3 मी.

0.007

36/3 मी.

0.007

36/3 मी.

43/1

0.008

0.030

44/2/1

0.029

80/5/1

0.005

80/5/2मी.

0.010

80/5/2 मी.

0.015

80/5/3

75/1 मी.

0.103

0.007

74/1 मी.

0.097

72/1 मी.

0.006

74/1 मी.

0.006

74/1 मी.

0.010

60/2मी.

0.024

74/1 मी.

74/1 मी.

0.010

0.019

69/1 मी.

0.019

69/1 मी.

0.029

69/1 मी.

0.008

69/1 मी.

0.026

69/1 मी.

0.011

69/1 मी.

0.008

69/1 मी.

0.019

69/1 मी.

45/2मी.

0.025

0.025

45/2मी.

30

0.019

0.025

45/2मी.

0.018

74/1 मी.

0.105

38मी.

42/4 मी.

योग . 1.332

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इन्दौर- उज्जैन, फोरलेन मार्ग पर महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेणी पुल तक सर्विस मार्ग निर्माण हेतु अशासकीय भूमि अधिग्रहण बावत्.

(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) /भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. 7283 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

जिला- छिन्दवाड़ा

(क )

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खामी, प.ह.नं. 57/44, ब.नं. 46, रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा -1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.615 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

0.045

200/1 , 200/3 , 459/2

200/9

0.081

0.057

200/8

0.077

535/3 , 535/8

0.060

483

484

0.015

0.138

482/2, 514/2

0.0.57

0.085

492/2 , 493/2 , 494/2 525 , 526/1 , 528/2

योग .. 0.615

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

2722

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 7284- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- अमरवाड़ा

(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम- बड़ेला, प.ह.नं. 61/44, ब.नं. 168, रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा -1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.683 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

109/3

0.060

0.062

111/2

(2)

(1)

0.063

139

0.133

135/8

0.105

132/2

0.117

210/7

0.028

214/3 , 288/2 , 289/2

0.070

217/1 , 218/1

223/6

0.045

योग .. 0.683

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. 6885 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बॉकपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/मकानों का पुनर्वास हेतु ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013 भाग 1 ]

(ग) ग्राम- कालाकोट, चन्देरी, सारस्याबे एवं कानड़ियाखेड़ी, (घ) क्षेत्रफल-1.737 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नम्बर

मकान मालिक का नाम

मकान नम्बर

(4) (2)

(3)

(1)

ग्राम कालाकोट, क्षेत्रफल 0.373

18

12/4

0.120

2723 क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में)

(5)

61.67

प्राथमिक शाला भवन शासकीय

19

22.60

प्राथमिक शाला भवन शासकीय

20

16.75

मध्यान्ह भोजन कक्ष शासकीय

1

लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाति सौंधिया

2

शिवसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

3

केसरसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया

4 ए

4बी अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया

5

फूलसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया

6

कनीराम पिता दोलजी जाति सौंधिया

7

मोरसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया

8

रामलाल पिता भीमासिंह जाति सौंधिया

मांगीलाल पिता रामलाल जाति सौंधिया

9

10

भंवरीबाई पति स्व. श्री गंगाराम जाति सौंधिया.

बीरसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति सौंधिया

11

12

हिन्दुसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

13

नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

अनारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया

14

15

रोड़जी पिता उम्मेद जी जाति सौंधिया

16

कंचनबाई पति श्री बंशीलाल जाति

चमार निवासी कानड़ियाखेड़ी.

17

श्रीलाल पिता कालू जाति चमार निवासी कानड़ियाखेड़ी

21

( धार्मिक स्थान सार्वजनिक ) मन्दिर हनुमानजी

ग्राम चन्देरी , क्षेत्रफल 1.019 0.060

1

105/3

द्रोपती बाई पति विजयसिंह, मदनलाल, हरिसिंह पिता

2

52.85

92.20

105.17

35.58

261.97

105.15

99.94

54.06

213.20

105.60

221.95

150.53

57.20

45.59

249.29

273.82

37.00

73.08

11.84

157.00

28.31

भंवरलाल जाति सौंधिया

106/3

0.025

9

258.00

सार्वजनिक आश्रम

2724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

(3)

(4) (2)

(1)

6

(5)

57.00

शासकीय प्राथमिक शाला अतिरिक्त कक्ष

7

92.95

शासकीय प्राथमिक शाला भवन

61

0.923

66.42

शासकीय ऑगनवाडी

8

0.011

3

64/1

37.52

हरिसिंह पिता रामलाल जाति यादव

4

28.31

पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति यादव

5

35.95

लक्षमीनारायण पिता रामलाल जाति यादव

ग्राम सारस्याबे , क्षेत्रफल 0.175

118

0.175

1

81.08

भारतसिंह , धनराज मदनलाल पिता प्यारजी जाति गुर्जर

2

42.32

धुलजी पिता प्यारजी जाति गुर्जर

3

47.84

फुलसिंह पिता प्यांरजी जाति गुर्जर

ग्राम कानड़ियाखेड़ी, क्षेत्रफल 0.170

2

38.44

धार्मिक स्थान सार्वजनिक

3

269.01

मांगीलाल पिता हीरालाल जाति सौंधिया

4

67.44

गजराज पिता हीरालाल जाति सौंधिया

5

190.80

गुलाबसिंह पिता कुम्हेरसिंह जाति सौंधिया

6

129.00

प्रेमसिंह पिता कुम्हेरसिंह जाति सौंधिया

84.29

राधेश्याम पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया

7

85.36

गजराज पिता हीरालाल जाति सौंधिया

120

0.150

8

9

65.00

इंदरसिंह पिता गजराजसिंह जाति सौंधिया

10

131.16

करणसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया

11

161.72

बलवंतसिंह पिता अमृतलाल जाति सौंधिया

7.75

धार्मिक स्थान सार्वजनिक

12

13

32.29

विजयसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया

14

35.31

पर्वतसिंह पिता रूपसिंह जांति सौंधिया

1

0.020

141/3

142.20

जगन्नाथ पिता अमरसिंह जाति सौंधिया अधुरा बना

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है . बाँकपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/मकानों का पुनर्वास हेतु. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र.- भू- अर्जन-प्र . क्र.-6-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) नगर ग्राम- पहाड़ी बख्शी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

12

0.010

0.325

529/1

528

0.010 0.345

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्रं.-भू-अर्जन- प्र. क्र. 9-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) नगर ग्राम- बारहों खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.811 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

303/1

0.280

303/2

0.360

0.100

304/1

299

0.100

287

0.100

288

0.085

0.028

289

0.113

290

0.202

275

276

0.020

0.053

277

279

0.300

0.010

294

286

0.040

0.020

291

योग .. 1.811

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- तिकोनाघाट तालाब के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 August 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-08-09.32.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-08-09.32.Ordinary.