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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 16 August 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
33
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-08-16.33.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक16 अगस्त 2013- श्रावण 25, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. ई. - 5-891- आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री भास्कर लक्ष्यकार , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , चंदेरी जिला अशोकनगर को दिनांक 15 से 19 जुलाई , 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्ष्यकार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्ष्यकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्ष्यकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. ई. - 5-411- आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री अजय नाथ, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग को दिनांक 24 जून से 10 जुलाई, 2013 तक सत्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

2727

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

2728

क्र. ई. - 5-667 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , तत्का. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 5 से 14 जून , 2013 तक दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-687 - आयएएस- लीव -5- एक.-( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 29 जुलाई से 8 अगस्त 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 जुलाई एवं 9, 10, 11 अगस्त, 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-688 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्री संजीव कुमार झा, आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 24 से 31 अगस्त, 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार झा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव कुमार झा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव कुमार झा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-794- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रघुराज एम . आर. आयएएस . , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 3 से 5 जून, 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

( 2 ) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम . आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-845 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री के. सी. जैन , आयएएस. , अपर आयुक्त उज्जैन संभाग को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 जून से 22 जून, 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-853 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री एन . बी. एस . राजपूत, आयएएस . , कलेक्टर जिला मुरैना को दिनांक 25 से 29 जुलाई , 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री एन. बी. एस. राजपूत की अवकाश अवधि में श्री आशीष गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर ( विकास ) मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है. '

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. बी. एस. राजपूत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एन . बी. एस. राजपूत द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष गुप्ता कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री एन . बी . एस . राजपूत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. बी. एस. राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. ई . - 1-205-2013-5- एक.- श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, भाप्रसे (2001 ) , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भाग 1 ]

2729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-675 - आयएएस लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र , आयएएस. , सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम , भोपाल को दिनांक 30 जुलाई से 3 अगस्त, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 अगस्त, 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. ई. - 1-223-2013-5- एक. श्री जॉन किंग्सली ए. आर. भाप्रसे ( 2004 ) , मिशन संचालक , समग्र सामाजिक सुरक्षा- सह- संचालक, पंचायती राज को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई. - 5-832 - आयएएस- लीव- 5 - एक. (1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस. , सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15 से 19 जुलाई, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है (2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. ई. - 1-330-2012-5- एक. श्री डी. के. सामन्तराय , भाप्रसे ( 1982 ) अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवायें, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत फूड सेफ्टी एण्ड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. एफ 23-11-2013- पच्चीस-4.- राज्य शासन एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री ठाकुरदास नागवंशी , माननीय विधायक पिपरिया को जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था. अतः पुनः एक वर्ष के लिये श्री ठाकुर दास नागवंशी , मान. विधायक पिपरिया को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मीनाक्षी मालवीय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013

फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 16 ) , राज्य शासन श्री सुनील चौधरी पिता श्री लादू सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झुंझुनू ( राजस्थान ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2013

फा. क्र. 1 ( बी) 02-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2004 के द्वारा श्री देवीसिंह राजपूत शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दमोह को नियुक्त किया गया था.

श्री देवीसिंह राजपूत, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दमोह की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

2730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस -2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स -81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री प्रवीण गर्ग, तत्कालीन आयुक्त- सह संचालक खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल के स्थान पर श्री मनोहर अगनानी, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2013

शुद्धि पत्र

क्र. एफ 3-183-2012- बत्तीस. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 3-183-2012 - बत्तीस मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 जो कि दिनांक 14 सितम्बर 2012 से प्रकाशित कर लागू किये गये हैं . राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 एवं 16 में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ कार्यालय का नाम तथा गठित समिति में सदस्य सचिव के पदनाम में संशोधन एतद्वारा शुद्धि- पत्र जारी किया जाता है :-

1. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 विकास योजना/परिक्षेत्रिक में उपांतरण में उपनियम 4 (क) (ख) ( ग ) ( घ) एवं उप नियम ( 5 ) में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ ( व्ही. पी. एस. ) के स्थान पर "स्टेट इन्स्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग " प्रस्थापित किया जाता है.

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 के उपनियम ( 5 ) के क्रमांक 6 एवं नियम 16 के उपनियम (2) में गठित समिति में क्रमांक 7 पर परियोजना संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के स्थान पर " संचालक समन्वय इन्स्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग " प्रस्थापित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. एफ (4 ) 11-2007- चार अड़तासील. राज्य शासन , इस विभाग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पद ( वेतनबैंड 15600-39100 + 6600 ग्रेड वेतन ) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है :-

( 1 ) श्री बी. आर. शर्मा ( सामान्य)

( 2 ) श्री महेश कुमार राजोरिया ( अनुसूचित जाति) 2. श्री शर्मा की पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर वाद क्रमांक 25466/2003 एवं 232/2005 के अध्ययीन रहेगी.

3. प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 865 - एफ (4 ) 11-2007 - चार अड़तालीस. - श्री बी. आर. शर्मा , अनुभाग अधिकारी , संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरान्त उन्हें उप संचालक, संसदीय विद्यापीठ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है. जिसके फलस्वरूप अवर सचिव का एक पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया है.

(2) श्री शर्मा की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष से अधिक रहने की संभावना है. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 की कंडिका 6 ( 3 ) में एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने का उल्लेख है . विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई 2013 में अनुशंसित प्रतीक्षा सूची से श्री शर्मा की संसदीय विद्यापीठ में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप अवर सचिव का पद रिक्त हो जाने पर श्री रविनीश तिवारी , निजी सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के अस्थायी रिक्त पद पर पदोन्नत किया जा सकता है .

(3 ) अतः राज्य शासन, श्री रविनीश तिवारी , निजी सचिव , संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के पद ( वेतनबैण्ड 15600-39100 + 6600 ग्रेड वेतन ) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है .

(4 ) यह पदोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा श्री शर्मा के संसदीय कार्य विभाग में अवर सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर श्री तिवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के निजी सचिव के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.

भाग 1 ]

2731

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

(5) अवर सचिव की स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध होने तक श्री तिवारी का नाम निजी सचिव की वरिष्ठता सूची में यथावत् रहेगा.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि उर्पयुक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) , अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एल. सी. मोटवानी , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. एफ ( 4 ) 76-02- एक- अड़तालीस.- राज्य शासन, इस विभाग के निम्नलिखित सहायक ग्रेड -1 कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी के पद ( वेतनबैंड 9300-34800 + 4200 ग्रेड वेतन ) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है :-

( 1 ) श्री रविन्द्र महाड़िक

(2 ) श्री शिव कुमार द्विवेदी

2. प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम , 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, उपसचिव.

पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ 10-10-2010- तैंतीस.- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012 ) संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 9 अप्रैल 2013 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद्वारा निम्न क्षेत्रों को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित करता है : - क्र. विशेष पर्यटन जिला क्षेत्र

विशेष पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावित क्षेत्र (1) (2) (3)

(4)

1

सीहोर तहसील - बुदनी, रहटी, नसरूल्लागंज सलकनपुर

सतना तहसील-मझगवां

2 चित्रकूट

3 पन्ना

पन्ना तहसील - पन्ना, पवई , गुन्नौर , शाहनगर, रैपुरा.

4 चोरल इंदौर तहसील- ( डॉ. अम्बेडकर नगर ) महू 5 महेश्वर खरगौन तहसील- महेश्वर, कसरावद 6 अमरकंटक अनूपपुर तहसील - पुष्पराजगढ़ ( राजेन्द्र ग्राम).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 399-1988- ब- 2- दो. श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश, 17 , 18 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एम. के. मुदगल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत व मानव अधिकारी , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

2732

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. एफ-1 (ए) 253-1988- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2013 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, 8 , 9, 14 एवं 15 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर . के. टण्डन , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ. अ. वि. , पु. मु. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013

एफ. क्र. 15-17-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

अनुसूची

जिला- मण्डला तहसील-नैनपुर

क्र.

ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (1)

(2)

(3) 1. 1. मूल ग्राम- केरेगांव एवं पाटादेह

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला

मण्डला.

2. नवीन ग्राम- आमाटोला प.ह.नं. 21 .

(2)

(3)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित) जिला मण्डला.

2. 1. मूल ग्राम- ईश्वरपुर 2. नवीन ग्राम- इमलीटोला प.ह.नं. 23 .

जिला-मण्डला तहसील-घुघरी

3. 1. मूल ग्राम- चाबी

अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) जिला मण्डला.

2. नवीन ग्राम- झण्डाटोला प.ह.नं. 11 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2013

पृ. क्र. एफ 15-17-2013 - सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-17-2013- सात-6, दिनांक 8 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 8th August 2013

F. No. 15-17-2013- Seven- 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of :-

SCHEDULE

District-Mandla Tahsil-Nainpur

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Mandla.

(1) (2) 1. 1. Org . Vill. Keregaon & Patadeh. 2. New Vill .-Aamatola P.H.No.- 21 .

2. 1. Org . Vill . Eshwarpur 2. New Vill .-Imalitola P.H.No.-23 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Mandla .

District- Mandla Tahsil-Ghughari

3 .. 1. Org. Vill .-Chabi 2. New Vill . Jhandatola P.H.No.- 11 .

Superintendent of Land Records (Regular) , District-Mandla By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

2733

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश - 462011 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013

आदेश

क्र. एफ. 67-83-10- तीन- 838.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् तराना, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी" को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " को संबोधित सूचना पत्र दिनांक 18 मार्च 2010 जारी किया जाकर अभ्यर्थी को प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2010 को व्यय लेखा प्रस्तुत किया है जिसके साथ विलंब के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है और प्रस्तुत किये गये व्यय लेखे में कमियां/त्रुटियां पाई गई हैं. अतः त्रुटियों/कमियों को पत्र की प्राप्ति से एक सप्ताह की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर पूर्ण करें. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 सितम्बर 2011 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " द्वारा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर व्यय लेखों की कमियों/त्रुटियों का सुधार नहीं किया गया है .

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी" को आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 26 जून 2013 को बुलाया गया. लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई का सूचना- पत्र लेने से इंकार किया तथा उक्त संबंध में अभ्यर्थी ने आयोग से कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी" को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद तराना, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

[ भाग 1 2734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन , भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. एफ 1-2-13 - रा.स. यू.ए.1-861 . महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है:-

समिति के अध्यक्ष

डॉ. तुकाराम अन्नपा मोरे,

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी , जिला अहमदनगर ( महाराष्ट्र)

समिति के सदस्य

2. प्रो. ए. के. शर्मा

अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नोएडा (उ. प्र. )

समिति के सदस्य

3.

प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित.

श्री अशोक चक्रधर,

जे-116, सरिता विहार,

नई दिल्ली-110076

( 2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. तुकाराम अन्नपा मोरे को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

( 3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. 7997- सां- ले. - 2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से : -

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. पर्यटन पुलिस चौकी, महेश्वर नगर , महेश्वर जो कि जिला खरगोन की तहसील महेश्वर में हैं पर्यटन पुलिस चौकी घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे : -

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों के नाम

स. क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है

(3)

(2)

(1)

ज्वालेश्वर, कालेश्वर मंदिर 1 .

1. कोतवाली महेश्वर, तहसील महेश्वर

2. सात माता घाट

जिला खरगोन .

2735

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

3. पेशवा घाट , जगदीश मंदिर

4. काशी विश्वनाथ घाट

5. खतरनाक घाट

6. अहिल्या घाट

7. महिला घाट

8. सामने घाट ( प्रमुख घाट)

9 . नाव घाट

10. मातंगेश्वर घाट

11. पंडरीनाथ घाट

12. नर्मदा रिट्रीट

13. बाणेश्वर मंदिर

14. नर्मदा नदी

15. चौखण्डी

16. पेशवा मार्ग

17. चिंतामणी गणपति मंदिर

18. कमानी दरवाजा

19. बाजार चौक

20 . संपूर्ण किला परिसर

21. कालिदास मैदान

22. गांधी चौक से नर्मदा घाट मार्ग

23. केवट मोहल्ला

24. मोनी बाबा आश्रम

25. सीयाराम बाबा कुटिया

26. खडे पीर

27. अयोध्या बस्ती

28. गोपाल मंदिर से तिलक पथ रोड

29. तिलक पथ से नर्मदा रिट्रीट तक

30. धान मंडी

No. 7997 - S.W. - 2013 . In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below , The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette "

(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof, and

(ii) Declares Tourism Police Chouki Maheshwar , Nagar Maheshwar outpost to the a Police Station Kotwali in Tehsil of Maheshwar, District Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table :-

TABLE

S.No.

Local Areas Name of Village (3)

Name of Police Station ( with Tahsil and Distt . from which excluded (2)

(1)

1 . Jwaleshwar , Kaleshwar Mandir 1. Kotwali Maheshwar, Tehsil Maheshwar,

2. Sat Mata Ghat

District Khargone .

2736

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

[ भाग 1

(3)

(2)

(1)

3 . Peshwa Ghat , Jagdish Mandir

4. Kashi Vishvanath Ghat

5 . Khatarnak Ghat

6. Ahilya Ghat

7 . Mahila Ghat

8 . Saamne Ghat (Pramukh Ghat )

9 . Naav Ghat

10. Matangeshwar Ghat

11. Pandrinath Ghat

12 . Narmada Retreat

13 . Baneshwar Mandir

14 . Narmada Nadi

15 . Choukhandi

16 . Peshwa Marg

17. Chintamani Ganpati Mandir

18. Kamani Darwaja

19. Baajar Chouk

20. Sampurna Kila Parisar

21. Kalidas Maidan

22. Gandhi Chouk to Narmada Ghat Marg

23. Kewat Mohalla

24. Moni Baba Ashram

25. Siyaram Baba Kutiya

26 . Khade Pir

27. Ayodhaya Basti

28 . Gopal Mandir to Tilak Path Road

29. Tilak Path to Narmada Retreat

30. Dhan Mandi

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर/उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2013

क्र. सह - अधि- रीडर -2013 .- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय 2000 के विनिमय , क्रमांक 3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष , श्री एन. डी. पटले एवं माननीय सदस्य श्री गिरीश ताम्हणे, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 23 अगस्त 2013 ( शुक्रवार) को नियत की गई है . उक्त दिनांक को पेशी स्थान कार्यालय , कमिश्नर, उज्जैन राजस्व संभाग , उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार )

संजय नायक, रजिस्ट्रार.

2737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम , दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 802 - मण्डी निर्वाचन-2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 102 - रतलाम के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

क्र.

मण्डी समिति का नाम

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (1)

(2)

(3) 1

102- रतलाम श्री कांतिलाल भूरिया, संसदीय क्षेत्र- झाबुआ, गोपाल कालोनी, जिला झाबुआ.

2

102- रतलाम

श्री आनन्दीलाल टाक पिता श्री छगनलाल टाक निवासी ग्राम गुणावद, तहसील व जिला रतलाम.

102- रतलाम

3

श्री राजेन्द्र राठौड़- मांगीलाल राठौड़ 116 , शहर सराय रतलाम.

4

102- रतलाम श्री सी. के. जैन , उप संचालक कृषि, कृषि विकास कार्यालय, रतलाम.

5

102- रतलाम

श्री रामचन्द्र चौधरी , निवासी ग्राम चिकलिया पोस्ट विलपांक, तहसील व जिला रतलाम .

6

102- रतलाम श्री शक्तिसिंह आ. बहादूरसिंह सिसोदिया सेमलिया

7

102- रतलाम श्री कैलाश निनामा, सदस्य जिला पंचायत, रतलाम.

प्रतिनिधि

मण्डीअधिनियम की धारा (4)

(5)

धारा -11 ( घ ) एक सांसद, लोकसभा सदस्य

धारा -11 ( 1 ) ( घ) -दो विधायक, रतलाम ग्रामीण , विधान सभा सदस्य.

धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक सहकारी विपणन (सोसायटी) .

धारा -11 खण्ड ( च ) उप संचालक, कृषि विभाग

धारा -11 खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित.

धारा -11 खण्ड ( झ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक.

धारा -11 खण्ड (ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत रतलाम .

क्र. 804 - मण्डी निर्वाचन-2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , कृषि उपज मण्डी समिति , 103 - जावरा के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

क्र.

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता मण्डीसमिति का नाम

(1)

(2)

(3) 1

103-जावरा सुश्री मिनाक्षी नटराजन, संसदीय क्षेत्र- मन्दसौर, 23 , एम.आई.जी. इन्द्रानगर , रतलाम .

2

103-जावरा

श्री महेन्द्र गोखरू, खारीवाल कॉलोनी , जावरा

3

103- जावरा

श्री देवेन्द्र शर्मा पिता हीरालाल शर्मा, ग्राम शुजापुर, जिला रतलाम ( म. प्र. ) .

4 103-जावरा श्री डी. आर. माहोर , अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , जावरा .

प्रतिनिधि

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

(5) लोकसभा सदस्य

धारा -11 ( घ ) एक विधान सभा सदस्य

धारा -11 ( 1 ) ( घ) -दो

धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.

धारा -11 खण्ड ( च) उप संचालक, कृषि विभाग 2738

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(1)

(2)

(3) 5

103- जावरा

श्री प्रकाश मेहरा , एडव्होकेट निवासी 3 , शुक्रवारिया जावरा , जिला रतलाम.

6

103- जावरा

श्री किशोर आ. फकीरचन्द राठोर, मामटखेड़ा.

7

103-जावरा श्री विश्वजीत सिंह राठौर, पंच, ग्राम पंचायत आम्बा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम.

(4)

(5)

धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.

धारा -11 , खण्ड ( झ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक

धारा -11 , खण्ड (ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.

क्र. 806- मण्डी निर्वाचन-2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 104- आलोट के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

क्र.

मण्डीसमिति का नाम

(2)

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3) (1)

1 104- आलोट श्री प्रेमचन्द गुड्डू- संसदीय क्षेत्र , उज्जैन 90, अनूप नगर जिला इन्दौर, बी -32 , संतनगर उज्जैन.

2 104-आलोट श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक- आलोट, जगदेव गंज, आलोट.

3 104-आलोट श्री हरपालसिंह पिता मोहनसिंह सोलंकी, बड़ा रावला, आलोट.

4 104- आलोट श्री डी. के. श्रीवास्तव , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , आलोट.

5 104- आलोट श्री गोरधनसिंह सोलंकी, निवासी बड़ा रावला तहसील आलोट जिला रतलाम .

6 104- आलोट श्री सुरेन्द्रसिंह आ. गोवर्धनसिंह , बड़ा रावला आलोट.

7 104- आलोट श्री बाबूलाल लूहार, सरपंच, ग्राम पंचायत, खजूरी देवड़ा.

प्रतिनिधि

(4)

मण्डी अधिनियम की धारा (5) लोकसभा सदस्य

धारा -11 ( घ) एक विधान सभा सदस्य

धारा -11 ( 1 ) ( घ ) -दो

धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.

उप संचालक, कृषि विभाग धारा -11 , खण्ड ( च)

धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित .

धारा -11 , खण्ड ( झ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक

धारा -11 , खण्ड ( ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.

क्र. 808 - मण्डी निर्वाचन- 2013.-मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 105 सैलाना के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

मण्डी समिति

क्र.

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता का नाम

(3) (1)

(2)

1 105-सैलाना श्री कांतिलाल भूरिया, संसदीय क्षेत्र झाबुआ, गोपाल कालोनी , जिला झाबुआ.

प्रतिनिधि

मण्डीअधिनियम की धारा (4)

(5) लोकसभा सदस्य

धारा -11 ( घ ) एक भाग 1 ]

2739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(1)

(3) (2)

2 105-सैलाना श्री प्रभुदयाल गेहलोत, विधायक- सैलाना, पुरानी नगरपालिका भवन, सैलाना.

3 105-सैलाना श्री कन्हैयालाल गरिया, नि. बायड़ी, पोस्ट बासिन्द्रा, तहसील सैलाना. 105-सैलाना

4

श्री एस. के. सिंह , अनुविभागीय अधिकारी , कृषि, सैलाना.

105-सैलाना

5

श्री श्रेणिकमल चण्डालिया, पेलेस के सामने , तहसील सैलाना, जिला रतलाम.

6 105-सैलाना श्री मगन आ. मांगूजी, पाटड़ी, तहसील सैलाना.

7 105-सैलाना श्री मुकेश वालुजी खराड़ी, सरपंच, ग्राम पंचायत खेरदा.

(4)

(5) विधान सभा सदस्य

धारा -11 ( 1 ) ( घ ) -दो

धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.

उप संचालक, कृषि विभाग धारा -11 , खण्ड ( च)

धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.

धारा -11 , खण्ड ( झ ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक

धारा -11 , खण्ड ( ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम .

क्र. 810 - मण्डी निर्वाचन-2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 106 - ताल के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

क्र.

मण्डीसमिति का नाम

(2)

(1)

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3) 1

106 -ताल

श्री राजाराम पिता कचरूलाल पाटीदार, मुण्डलाकला.

2

106-ताल

श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक- आलोट , जगदेवगंज आलोट.

3

106 -ताल

श्री शितलसिंह पिता अमरसिंह ताल 4

106 -ताल

श्री भीका वास्के, सहायक संचालक, कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विकास महलवाड़ा, रतलाम .

5

106-ताल

श्री गोरधनसिंह सोलंकी, बड़ा रावला, तहसील, आलोट , जिला रतलाम.

6

106-ताल

श्री भेरूलाल आ. फूलचन्द पाटीदार, लसुड़ियाखेड़ी.

7

106 -ताल

श्रीमती रूकमणी बाई हाड़ा, सदस्य जिला पंचायत, रतलाम.

प्रतिनिधि

(4)

मण्डीअधिनियम की धारा (5) लोकसभा सदस्य

धारा -11 ( घ ) एक विधान सभा सदस्य

धारा-11 ( 1 ) ( घ ) -दो

धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.

धारा -11 , खण्ड ( च) उप संचालक, कृषि विभाग

धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.

प्रबंधक, भूमि विकास बैंक धारा -11 , खण्ड ( झ)

धारा-11 , खण्ड ( ञ ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.

राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

2740

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 17 जून 2013

प्र. क्र. 03 - अ- 82 - वर्ष 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.20 कटनी कटनी देवरीहटाई प.ह.नं. 65/54

योग .. 0.20

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

देवरीहटाई जलाशय योजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कटनी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. भू- अर्जन- 13-154 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

शाजापुर

निजी भूमि

पोलयखुर्द

गुलाना

3.497

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन खाम तालाब ग्राम पोलायखुर्द नहर .

विभाग , शाजापुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/ भू- अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

2741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

क्र. भू- अर्जन- 13-155.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

गुलाना

शाजापुर

सिमरोल ( शु. ) निजी भूमि 0.387

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिमरोल तालाब क्र. 2 सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. - भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

मंगरोला

रकबा 2.120 उज्जैन उज्जैन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मंगरोला उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

2742

क्र. - भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

रकबा 0.450 उज्जैन उज्जैन कस्बा उज्जैन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु ऋण मुक्तेश्वर से रणजीत हनुमान मंदिर मार्ग के मध्य क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए की भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

क्र. - भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

कस्बा उज्जैन

रकबा 0.500 उज्जैन उज्जैन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु दत्त अखाड़ा क्षेत्र से नरसिंह घाट क्षेत्र के मध्य क्षिप्रा नदी पर पुल के निर्माण के लिए की भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

2743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

क्र.- भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसारे इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

कस्बा उज्जैन

उज्जैन

रकबा 0.187 उज्जैन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु बड़े पुल ( चक्रतीर्थ) के समानांतर क्षिप्रा नदी जल मग्नीय पुल निर्माण कार्य के लिए की भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. - भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

उज्जैन

रकबा 2.009 उज्जैन

कस्बा उज्जैन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु एम आर 5 मार्ग पर रेल्वे समपार क्र. 29 ए उज्जैन भोपाल रेल खण्ड कि.मी. 57/38- 407) पर आरओबी का निर्माण कार्य के लिए की भूमिअधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

2744

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

ग्राम नानाखेडा रकबा 1.430 उज्जैन उज्जैन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम नानाखेडा, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

रकबा 4.400 उज्जैन

ग्राम सांवराखेडी

उज्जैन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सांवराखेडी, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

2745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

उज्जैन, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. भूमि संपादन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1) (2)

(3)

(5)

(4)

उज्जैन

इन्दौख

भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर

महिदपुर

0.03 हे. पर स्थित मकान.

इन्दौख - बडोद मार्ग पर स्थित काली सिंध नदी पर सेतु निर्माण होने उपरांत मार्ग में आ रहे मकान अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 अगस्त 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 422-10 पत्र क्र. भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)

(3)

(4)

(5)

(6) (1) (2)

सतना

6.270 8.963

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना जिला म.प्र.

अमरपाटन अमरपाटन

अमझर छाइन

अमझर तालाब योजना के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2746

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 1815 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

सीधी

मऊ

0.150

रामपुर नैकिन

बाणसागर परियोजना के सिंहावल मुख्य नहर प्रणाली के अन्तर्गत क्रास कम एस्केप के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी, (म.प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1817- भू-अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(6) (3)

(2)

(1)

(4)

1.75

सतना

कोटर गोलहटा

योग .. 1.75

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब - माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमिके लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 1819 - भू- अर्जन- 2013-14 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.045 सतना

कोटर देवरी वृत्त

योग .. 1.045

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब - माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1823 - भू- अर्जन - 2013-14 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

(3)

(1)

0.985 सतना

पतौड़ा

रघुराज नगर

योग .. 0.985

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा,

(म.प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पवैया माइनर और पवैया सब- माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. 1835 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त 2748

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.021 रीवा

सिलपरी

हुजूर

योग .. 0.021

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग रीवा, ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली सिलपरी वितरिक की सिलपरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्र. 1838 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

सेमरी

0.85 सीधी सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1840- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

0.79 सिहावल महुआर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

क्र. 1842 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

अमिरती

सीधी

0.740 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1844 - भू-अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

सीधी

अमिलिया

0.545 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माईनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1846- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.41 सीधी

अतरैला

सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2750

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 1848 - भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.58

हिनौती

सिहावल

सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी (म.प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. 7307- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

(3)

दायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि

2.390 राजगढ़ राजगढ़ नरसिंहपुरा

खाजला

1.659 राजगढ़

राजगढ़

2.832 राजगढ़ बड़दला

राजगढ़

0.271 राजगढ़ घोघड़िया खुर्द

राजगढ़

2.452

घोघड़िया कला

राजगढ़

राजगढ़

3.692 राजगढ़

हिरनखेड़ा

राजगढ़

6.586

टांडीकलां

राजगढ़

राजगढ़

सेमली जागीर

1.408 राजगढ़ राजगढ़

योग .. 21.290

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

मूण्डला तालाब की दायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.

2751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(4)

(3)

(1)

(2)

बायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि

4.432 राजगढ़ राजगढ़ मूण्डला

0.920 राजगढ़ राजगढ़ बड़दला

2.053 राजगढ़ राजगढ़ पीपलबेपुरोहित

4.564 राजगढ़ राजगढ़ हिरनखेड़ी

0.723 राजगढ़

राजगढ़

भवानीपुरा खुर्द

1.026 राजगढ़

रामपुरिया

राजगढ़

2.961 राजगढ़

राजगढ़ उंचाखेड़ा

2.850 राजगढ़ राजगढ़ उद्घरिया

1.083 राजगढ़

पड़िया जागीर

राजगढ़

20.617

योग ..

41.907

महायोग

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

मूण्डला तालाब की बायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7309 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

नदी से प्रभावित भूमि

1.120 राजगढ़

देहरीकराड़

राजगढ़

योग .. 1.120

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

सनखेड़ी बैराज स्थल पर नदी से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2752

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 जुलाई 2013

क्र. एफ 404- भू-अर्जन 12.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- हिनौता खुर्द

(घ ) क्षेत्रफल -1.280 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

नम्बर (1)

0.476

314

0.048

317/2/10

0.010

318/1

0.005

318/2

0.016

317/2/2

0.066

315

0.154

316

0.277

321

0.068

322

317/1ख

0.061

0.039

317/1 क/3

0.030

317/1क/2

0.030

317/1 क/1

1.280

निजी खाता भूमि योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बाण सागर बदल मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ 404 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- जोवा

(घ ) क्षेत्रफल-1.589 हेक्टर .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.036

238/2

0.030

236

0.029

235

234/2

0.012

0.012

234/1 क

0.025

396

397/1

0.084

0.084

401/1 ख/3

0.084

400/2

0.034

425/1

0.013

152

0.033

154

148

0.024

0.012

145

0.011

146

0.024

452

0.011

144/1

0.010

144/2

0.058

503/2

0.058

503/1

504/1

0.100

508

0.006

507/1 क

0.048

507/2

0.048

509

0.081 भाग 1 ]

2753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(1)

520/1

0.055

526

0.117

551/2 क

0.117

0.450

555/1

निजी खाता भूमि योग .. 1.589

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 404 - भू-अर्जन-12. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- टीकर

(घ) क्षेत्रफल-0.532 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.486

369/2

412/1

0.023

412/2

0.023

निजी खाता भूमि योग 0.532

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 404- भू-अर्जन-12. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामनगर

(ग) नगर/ ग्राम- खारा

(घ) क्षेत्रफल -1.474 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

263/1 क

0.034

0.047

263/ 1 ख

272/1 ख

0.012

0.040

263/2क/1 / 1

0.036

263/2क/2

263/3

0.173

0.028

272/3

0.028

272/2क/ 1

273

0.085

275

0.081

282

0.045

0.016

283/2

0.020

284/1अ

0.020

284/2

0.061

285

271/641

0.109

479/1

0.024

0.008

479/2क

479/2ख

0.008

0.008

479/2 ग

479/3

0.035

482

0.089

483

0.020

0.014

479/4 क

0.015

479/4 ख

0.068

489/1

0.079

492/1

489/2

0.069 2754

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(1)

492/2

0.078

0.040

491/1

0.061

491/2

0.049

493

0.024

494

निजी खाता भूमि योग . 1.474

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ 405 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- खरमसेड़ा

(घ) क्षेत्रफल-20.208 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

2.000

1626/2/2

0.337

1626/2क/2

1626/2 ख/1 क

0.959

1626/2ख/2

1.011

1626/2ग

2.023

1.619

1626/2घ/1

0.405

1626/2घ/2

0.675

1626/5/1

0.674

1626/5/2

0.674

1626/5/3

1.012

1626/2च/1

2.023

1626/छ

1626/2ज

2.023

2.023

1626/2झ

1.011

1626/2च/2

(2)

(1)

1626/2क/2

0.338

1626/2क/3

0.337

1.011

1626/2क/4

0.053

1626/2ख/ 1 ख

20.208

निजी खाता भूमि योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- मौहास तालाब योजना के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

सतना, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ 421 - भू-अर्जन 13. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ ग्राम- किरहाई

(घ) क्षेत्रफल-1.802 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

294/2क

0.162

294/2ख

0.113

300

0.599

0.283

301

302

0.129

0.243

306/ 1 ख 1

0.263

307/ 1 ख 1

1.802

निजी खाता भूमि योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2755

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

प्र. क्र. 30 - अ - 82-12-13 - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम- उर्वा- II

(घ) क्षेत्रफल-0.454 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है . में) (3)

(2)

(1)

0.007

0.272

356 मिन-1

0.007

0.209

356 मि-2क

0.007

0.209

356मि -2ख

357

0.085

0.658

538

0.157

0.157

0.010

00.84

690/1

0.010

690/2

0.050

691/मिन-1

0.049

619/मिन-2

706

0.051

707

0.021

योग : 0.454 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 30-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील- अशोकनगर

(ग ) ग्राम-गोपालपुर

(घ ) क्षेत्रफल ( हे. ) -20.626

सर्वे क्रमांक

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टयर में )

(1)

(2)

0.418

3/2

0.969

3/3

0.618

6/1

0.618

6/2

2.000

7/1

7/2

1.292

0.300

11/1 मे से

0.209

11/2मे से

0.100

12/1 में से

13/2में से

0.400

36/2में से

0.209

37/2 में से

0.627

0.708

38/1

38/2 ख

0.616

47/1 मे से

0.209

47/2मे से

0.209

175में से

0.100

179/2

2.000 2756

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(1)

1.373

180/1 मि.

0.418

180/1 मि.

0.209

180/1 मि.

0.418

181/1 मि. में से

181/2क में से

0.260

182/1 में से

0.209

0.418

263/1 में से

0.418

263/2में से

263/3 में से

0.836

0.300

265/1 में से

265/3 में से

0.418

1.881

266/1 में से

266/2में से

1.500

268/3 में से

0.209

0.157

269/1

20.626

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरखेडा छज्जू बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सन्तोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-198 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- पोहरी

(ग ) नगर/ ग्राम- नैनागढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-39.77 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

4

1.00

1.00

5

6

0.95

0.72

7

1.85

9

10/1

1.01

11

0.90

0.83

12

0.50

14/2

20/1

0.41

0.50

20/2

1.04

21

0.20

22

23/1

0.50

23/2

0.04

0.24

29

0.37

32

0.13

33

0.05

34

35

0.11

43

0.06

0.22

44

0.11

45

0.10

47

0.23

48

0.42

48/288

0.14

49

50

0.09

0.25

51

52

0.10

53

0.04

0.11

54

0.40

57

59

0.84

1.73

60/1

0.06

60/2

61

0.39 2757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.73 62/1

0.40 63

0.20 64

65/2

1.20

0.18 66

0.16 67/1

0.03 70

0.55 71

0.15 72

0.46 73

0.08 74

76

0.16 78

0.35

0.31 79/1

79/2

0.15

0.50 79/3

0.18 79/4

0.52 79/289

0.41 83/1

0.42 83/2

0.83 84

0.45 86

0.34 88/1

1.02 88/2

0.23 89/1क

0.35 89/ 1ख

0.75 89/2

0.60 89/3

0.70 89/4

0.40 89/5

0.25 89/6

2.00 90

0.55 91

0.85 95

0.10 96

0.28 114

0.28 116

0.90 117

0.27 118

119

0.16

0.15 129

(2)

(1)

131

0.05

132

0.15

0.25

133

0.13

134

0.03

135

0.20

136

138

0.01

142

1.07

0.20

143

150

0.43

0.22

151

152

0.08

153

0.01

0.22

154

155

0.15

157

0.08

161

0.01

0.01

164

0.09

165/1

0.14

165/2

39.77

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2013-204.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पोहरी 2758

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(ग) नगर/ग्राम- मकलीझरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.95 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में )

(2)

(1)

0.10

02

04

0.06

0.05

05

0.28

06

07

0.08

08

0.08

10

0.25

0.20

0.05

15

16

0.15

18

0.23

0.03

19/1

0.03

19/2

0.03

19/3

20/1

0.05

0.04

20/2

0.05

20/3

21

0.05

22

0.28

23

0.12

24

0.15

0.03

25/1

0.08

28

29

0.03

30

0.03

0.05

31

0.14

32

0.01

33

0.01

34

40

0.08

42

0.13 कुल योग . 2.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 13 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग ) नगर/ग्राम- कमलापुर

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.13 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टयर में)

(1)

(2)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में ) (3)

0.42

493

0.13 योग .. 0.13 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद 2759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(ग ) नगर/ग्राम- रामपुरा

(घ ) कुल क्षेत्रफल-1.95 है .

सर्वे नं.

कुल रकबा (है. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है . में)

(2)

(3) (1)

0.12 851

1.09

0.95

862/1

0.11 862/2

0.95

862/3

0.95

0.03

1.11

866

0.07 860

1.49

2.40

0.12 870

0.09 871

0.91

1.23

0.08 875

0.11 880

1.25

0.20

0.03 894

0.06

1.01

893

0.56

891/1

0.06

0.27

891/2

0.09

0.39

892

0.47

0.07 684

0.22

0.04 682

0.07 680

0.65

0.12

1.27

656

0.01 657

0.12

0.11

0.98

658

0.27

0.01 659

0.28

0.05 652

0.03 650

0.84

1.00

640/1

640/2

1.40

0.08

0.42

640/3/मिन.

640/3 मिन.

0.40

0.40

640/4

0.05

0.24

629

0.05

0.43

628

627/1

0.43

0.07

0.42

627/2

0.21

0.05 620

617

0.34

0.08

0.02

0.37

616

0.02

0.37

615

0.05

0.43

651

योग .. 1.95 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 15- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ग्राम - रवरौआ

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.31 है .

अर्जित किये जाने सर्वे नं.

कुल रकबा (है. में) वाला अनुमानित रकबा ( है. में)

(2)

(3) (1)

0.25

0.05 2483

0.16

1.83

2482

0.85

0.10 2480

योग .. 0.31 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 16- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित 2760

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील-गोहद

(ग ) नगर/ग्राम- बडेरा

(घ ) कुल क्षेत्रफल-5.73 हे .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(2)

(3) (1)

0.660

0.08 707

704

0.09

0.690

0.06 699

1.000

0.04

0.390

697

0.40

0.03 696

0.09

1.070

695

0.11

1.110

689

1.020

0.09 685

0.07 676

1.150

0.02

1.260

673

0.16 674

2.100

2.150

0.15 663

0.08

0.970

664

0.03

0.420

639

0.06 638

0.370

0.06

0.370

301

0.490

0.01 300

0.09 302

0.960

0.200

0.01 303

0.330

0.06 304

0.400

0.02 306

0.05

0.540

311

0.14 310

1.250

2.220

0.09 309

0.04 320

0.910

0.07 228

0.880

0.14

0.870

227

0.01

0.070

226

0.02 215

0.320

0.10 213

1.750

(2)

(3) (1)

0.240

0.04 129

0.05 130

0.240

134

0.540

0.02

0.12 135

1.210

0.01 150

0.290

0.600

149

0.09

0.370

0.06 152

0.710

0.01 145

0.630

0.10 754

2.320

0.21 756

0.10

1.280

757

0.17

0.990

760

759

0.830

0.06

1.280

0.11 761

0.15 771

1.030

0.05

1.000

772

1.270

0.12 785

0.26

1.650

777

0.12 783

1.470

0.01 781

0.760

780

1.120

0.23

0.07 532

0.310

1.010

0.03 534

0.300

0.04 535

526/1

0.350

0.08 526/2

0.070

0.190

0.01 525

0.05 528

0.390

529

0.510

0.04

0.01 518

0.920

504

0.600

0.11

0.540

0.03 501

0.040

0.03 500

487

0.110

0.01

0.280

0.02 488

0.01

0.270

489

0.140

0.01 490

0.02 491

0.170

0.730

0.08 498

492/1

0.820

0.15

0.810

492/2

0.02

0.360

495 2761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

0.03 494

0.330

0.12

0.890

477

0.17 444

1.640

0.16

1.050

436

0.170

0.07 491

0.04 483

0.790

0.10

0.580

484

0.06 702

0.570

5.73

योग .

(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 17- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील - गोहद

(ग) नगर/ग्राम- चितौरा

(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.62 हे.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

0.16

0.03 2608

0.05 2609

0.51

0.32

0.02 2607

0.03

0.15

2610

0.01

0.16

2611

(2)

(3) (1)

0.01 2612

0.50

2615

0.52

0.08

0.48

0.06 2614

1.00

0.01 2616

0.98

0.13 2617

0.71

0.01 2618

0.01 2593

0.60

0.17 2662

0.25

योग .. 0.62 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील - गोहद

(ग ) नगर/ग्राम- बीलपुरा

(घ) कुल क्षेत्रफल-1.76 हे .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (3) (1)

(2)

0.13

0.01 84

0.01 93

0.83

0.42

0.07 85

0.06

0.47

86

0.36

0.05 92 2762

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(3)

(2)

(1)

0.06 216

0.15

0.34

0.06 91

0.05 90

0.31

129

0.10

0.01

0.07

1.07

125

0.14 124

1.54

0.86

0.08 151

1.08

0.02 176

0.09 152

0.58

0.75

0.13 153

0.01 154

0.21

0.10 175

1.16

0.19

2.60

174

0.68

0.07 226

221

0.32

0.01

0.50

0.04 223

0.48

0.08 222

0.03

0.14

218

217

0.15

0.03

0.08

1.75

252

0.05 255

0.36

254

2.20

0.16

योग .. 1.76 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 19- अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील-गोहद

(ग) नगर/ ग्राम- डिरमन

(घ) कुल क्षेत्रफल-2.76 हे .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में)

(2)

(3) (1)

0.03 46

3.76

3.65

0.42 43

45

0.05

0.01

0.16 31

1.28

0.08 29

1.69

0.01 32

3.08

3.66

0.02 28

26

0.08

0.01

3.17

0.23 25

185

0.07

0.01 186

0.72

0.10

0.08

0.68

187

0.12

1.18

189

258

1.49

0.01

0.13 257

1.04

0.32

0.06 256

0.03

0.15

255

0.01 254

0.37

253

0.80

0.08

0.45

0.08 252

0.01 316

1.13

0.68

0.03 244

1.05

0.15 318

0.06 319

0.73

0.01 329

0.72

0.06

327/मिन

0.05

0.24

327/मिन

0.23

327/मिन

328

0.53

0.09

0.20

326/मिन

0.08

326/मिन

0.05

0.44

326/मिन

333

0.38

0.01 336

0.08

0.01 337

0.10

0.03

1.07

0.12 338

405

0.04

0.56 2763

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

1.15

0.08 363

0.83

0.08 403

0.01 364

0.49

0.07

0.46

402

1.64

0.01 184

0.13

0.01 469

1.10

0.01 471

0.53

0.13 474

0.81

0.02 475

योग .. 2.76 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 20- अ-82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद

(ग ) नगर/ ग्राम- पिपरसाना

(घ) कुल क्षेत्रफल-13.79 हे.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में )

(3)

(2)

(1)

0.01

0.13

1670

0.09

0.51

1679

0.01

0.46

1668

0.05

0.58

1680

0.10 1678

0.61

(2)

(3) (1)

1675

1.13

0.08

0.61

0.10 1676

0.21

0.02 1685

0.33

0.10 1559

0.24

0.03 1561

0.05 1562

0.43

1563

1.49

0.06

1.47

0.04 1542

1540

0.76

0.02 1541

0.90

0.09

1.23

0.12 1526

0.05

0.01 1524

0.09 1522

0.81

1496

0.58

0.05

0.01 1521

0.44

0.01

0.23

1502

0.16

0.03 1497

0.66

0.07 1498

1500

0.02

0.66

0.07

0.28

1499

0.57

0.09 1429

0.09 1430

0.53

0.04 1432

0.12

0.14 1313

1.10

0.06

0.47

1314

1315

0.59

0.03

0.52

0.01 1297

1.00

0.07 1308

1307

0.81

0.11 1305

0.55

0.09

0.04 1303

0.45

0.21

1.44

1239

0.01 1240

1.71

0.06 1221

0.63

0.01 1221/5158

0.10

0.17 1220

1.40

0.08

0.02 1219

0.07 1217

0.36

1216

0.91

0.01

0.46

1214/1

0.12 1214/2

0.45

0.01 1205

0.410 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

2764

(3)

(2)

(1)

0.05

0.960

1213

0.02

0.220

1208

0.02

0.23

4454

4455

0.22

0.04

0.07 4457

0.41

0.25

0.01 4456

0.93

4458/1

0.12

1.00

4458/2

0.89

0.15 4470

0.09

0.61

4471

0.01

0.90

4472

0.06

0.06 4483

0.01

0.74

4484

0.54

0.02 4570

1.10

0.02 4598

0.06 4615

0.95

0.14

0.56

4616/मिन -1

0.08

0.59

4619

0.94

0.04 4613

0.01

0.30

4620

0.17

0.22

4629

0.81

0.06 4640

0.87

0.05 4635

0.86

0.12 4636

1.41

0.11 3524

0.69

0.02 3535

0.10

0.62

3523

0.34

0.05 3522

0.28

0.01 3521

0.12 1626

0.76

1.12

0.16 1618

0.01 1616

0.20

0.47

0.01 1612

0.12 1613

1.11

0.31

0.04 1608

0.36

0.05 1607

0.10

1.18

1605

0.02 1469

0.43

1.83

0.06 1470

1468

2.52

0.23

1.50

1461

0.16 1459

1.34

0.08

0.10 4510

1.14

(3) (1)

(2)

0.01

1.23

4508

0.25 4525

1.88

4527

0.18

2.61

1.21

0.09 4531

0.08 4534

1.51

0.12 4530

1.49

0.01 4684

3.19

0.17

0.89

4682

1.64

0.05 4681

0.12

0.95

4738

4737

1.12

0.07

0.13 4739

0.88

1.06

0.03 4764

4769

1.36

0.14

0.71

0.07 4728

4730

0.40

0.03

0.60

0.05 4726

4725

0.11

0.61

0.09 4773

0.51

1.05

4781

0.08

1.40

4782

0.13

0.63

0.06 4784

0.16

1.85

4821

4820

0.06

0.65

0.07 4882

0.83

0.07

0.84

4881

0.05 4880

0.62

4879

0.14

0.02

0.13

1.22

4878

4887

1.03

0.12

0.08

0.89

4895

0.790

0.08 4897

1.50

0.02 4898

0.20

0.01 4816

0.01 4899

1.030

0.34

0.01 4814

0.28

0.01 4815

0.07 4322

0.67

0.10 4325

1.46

0.07 3664

0.35

0.01 4289

0.59

265

0.75

0.10

0.10

0.63

268 2765

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.19

1.48

271

0.05 292

0.28

1.45

0.10 293

308

2.08

0.13 317/5083

0.15

0.01

0.06 317

1.61

0.70

0.08 318

1.19

0.03 349

0.04

0.17

347

0.02

1.16

613

0.06

0.74

549

0.63

0.09 348

553

0.39

0.04

0.04 603

0.16

0.50

0.04 602

0.01 346

0.43

0.03 345

0.31

0.01

0.19

495

0.31

0.03 494

0.03 493

0.31

0.03

1.13

491

0.36

0.03 497

0.09 522

0.66

1.25

0.07 546

0.19

0.04 548

0.01 517

1.80

0.07 544

1.08

0.05 552

0.56

0.24

0.03 554

0.12

1.07

612

0.07 611

0.53

0.04

0.39

610

0.37

0.03 601

0.02

0.13

609

0.59

0.06 597

0.97

0.11 594

0.27

0.01 589

0.18 590

1.00

0.19

0.01 698

0.04

0.19

697

0.02

1.29

2895

2.08

0.04 699

1.15

0.17 3972

(2)

(3) (1)

0.81

0.09 3973

3975

0.59

0.13

0.60

3975/मिन-1

3976/मिन

0.55

0.05 3976/मिन

0.55

0.01

1.05

3967

0.20

3966

0.05

0.10

0.63

3965

0.15

0.01 3965/5132

0.04 3964

0.67

0.64

0.02 3959

0.71

0.09 3955

0.09

0.78

3954

0.03 3941

0.74

0.05

0.53

3942

0.05 3938

1.03

0.10 3936

0.65

1.39

3

0.03

0.33

0.02 21

0.01 18

0.84

0.09 20

0.62

0.08 19

0.42

0.01 34

1.18

0.08

0.66

27

1.46

0.05 26

0.03

1.50

42

0.39

0.05 43

0.06 44

1.00

63

0.84

0.01

0.16 57

0.92

0.08

0.01 58

0.07 56

2.08

0.16 55

1.61

2.04

0.20 49

0.82

4569

0.15

योग .. 13.79 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

2766

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 21 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग ) नगर/ग्राम- छरैटा

(घ ) कुल क्षेत्रफल-2.52 हे.

कुल रकबा (हेक्टर में)

सर्वे नं.

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में )

(2)

(3) (1)

405

1.68

0.13

0.05 409

0.38

0.95

0.12 410

0.60

0.10 411

0.07 412

0.51

1.39

0.15 413

0.01

0.42

1036

0.17

0.01 1034

1.29

0.12 1035

0.93

1033

0.03 288

0.46

0.10

0.02 287

0.45

0.12

2.61

252

0.01

0.28

285

253

1.06

0.16 254

0.13

0.06

1.03

0.01 256

2.04

0.02 251

250

0.01

0.94

1.50

0.17 247

1.52

0.10 235

243

0.73

0.05

4.41

0.23 236

228

2.27

0.13

0.01 227

0.80

(2)

(3) (1)

0.91

0.12 199

0.78

0.12 198

0.03 197

0.48

0.48

0.05 196

0.96

0.21 187

योग .. 2.52 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 22- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ ग्राम- पाली

(घ ) कुल क्षेत्रफल-5.94 हे.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )

(2)

(3) (1)

0.02 666

1.28

665

1.20

0.17

0.10 664

0.94

662

1.49

0.16

0.21 487

2.28

2.60

0.08 488

472

0.01

0.25

0.03 471

0.31

0.03 469

0.38 2767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

0.03

0.31

468

467

0.16

0.03

0.04

0.39

465

0.01

0.29

464

0.04 514

1.14

0.04

0.45

515

0.06 516

0.38

0.98

0.08 518

0.15

1.37

519

0.06 521

0.97

0.07

1.01

529

0.06 531

1.52

0.01

1.25

445

0.02

0.72

444

0.03

0.31

443

0.07

0.38

442

0.06

0.97

413

0.25

0.01 415

0.06

1.12

412

0.06

0.83

409

0.10

0.79

401

0.01 402

0.17

0.12

0.64

394

0.05 263

0.94

0.65

0.01 391

0.02

0.19

268

0.14 267

1.36

0.08

0.74

183

0.48

180/मिन

0.11

0.48

180/मिन

2.09

0.14 174

0.16

1.49

50

0.01

0.30

46

0.01

2.01

47

1.78

0.10 49

0.60

2142

0.01

0.09

1.10

2144

0.06

1.33

2139

0.07 2145

0.86

1.24

0.01 2147

0.20

1.24

2146

0.08

0.84

2184

(2)

(3) (1)

0.01 2262

1.19

0.46

0.08 2259

0.34

0.13 2258

0.08 2256

0.19

0.12 2228

0.55

0.01 2234

0.50

0.13

0.74

2233

2237

0.21

0.01

0.10 2238

0.54

0.49

0.09 2240

0.01 2255

0.17

0.05

0.23

2241

1969

0.65

0.01

0.02 2680

0.21

2.80

0.32 2679

0.07

0.51

1994

0.07

0.36

1995

0.61

0.13 1996

1.48

0.14 1997

0.12 1999

0.46

2000

1.03

0.01

0.07

0.55

2064

0.12 2063

0.18

0.07 2066

0.56

0.47

0.04 2067

0.08

1.19

2080

0.70

0.11 2094

0.07

0.70

2093

0.10

0.60

2141

0.02

0.48

2243

2244

1.10

0.07

0.09

0.24

2296

0.33

0.01 2297

योग .. 5.94 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर/4 आर, 1 आर, 3 आर/ 1 , आर, माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी गोहद, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

2768

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 23- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद

(ग ) नगर/ग्राम- हडियापुरा

(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.12 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में)

(2)

(3) (1)

0.12

1.21 0.03

1/मिन 1/मिन

योग .. 0.12 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 24- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग ) नगर/ ग्राम- भयपुरा

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.47 हे .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में)

(3)

(2)

(1)

0.09

1.46

268

266

2.66

0.18 115

0.70

0.16 114

2.43

0.04

योग .. 0.47 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 25- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील - गोहद

(ग ) नगर/ग्राम- जंगलपुरा

(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.79 हे.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में )

(3)

(2)

(1)

0.10 362

0.57

0.71

0.10 359

0.01 358

0.51

0.56

0.02 350 भाग 1 ]

2769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(3) (1)

0.91

0.10 351

0.27

0.02 352

353

0.34

0.06

0.01

0.40

347

0.23

0.08 347/368

0.55

0.01 346

0.05 344

0.79

1.02

0.11 345

0.01 337

0.58

0.11

1.11

338

योग .. 0.79 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 26- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ग्राम- गुहीसर

(घ ) कुल क्षेत्रफल-1.35 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में) (3)

(2)

(1)

968

1.11

0.15

0.20

0.06 970

0.06

0.44

971

0.12

0.80

973

0.80

0.17 974

(2)

(3) (1)

0.14

976

0.04 951

0.20

0.02

0.08 980

0.24

0.27

0.05 981

0.03

0.09

985

990

0.45

0.08

1.17

0.15 984

0.39

0.01 987

0.42

0.02 988

0.28

0.06 989

0.54

0.10 1029

0.08 1028

0.43

0.63

0.05 1025

0.02 1024

1.16

योग .. 1.35 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 27- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ग्राम- चम्हेडी

(घ ) कुल क्षेत्रफल-5.88 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में )

(2)

(1)

(3)

0.02

1.37

1431

0.02 1429

0.30 2770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(3) (1)

0.88

0.16 1432

1423

3.46

0.23

0.11 1040

0.97

0.53

0.02 1039

1042

2.08

0.12 1050

1.52

0.07

0.34 1046

0.96

1045

2.34

0.11

0.02 1055

0.78

0.51

0.05 1057

1056

1.01

0.20

0.02 1395

0.90

2.05

0.06 1393

1394

0.51

0.12

0.14

1.02

1365

1367

1.31

0.01

1.00

0.06 1366

0.69

0.10 1354

0.02 1353

0.59

1.20

0.08 1339

0.06 1340

0.75

0.27 1325

1.98

1308

0.16

0.65

1306

0.51

0.18

0.16 1299

2.55

1301

1.33

0.16

0.16 1283

2.53

1253

5.56

0.31 1255

0.57

0.13 1256

0.55

0.07

0.01 1246

0.49

0.08

1.49

1244

1.02

1365

0.08

0.04 1355

0.68

1.73

0.07 1356

0.06

0.45

1351

1349

0.65

0.07

0.01 1343

0.65

0.08

0.46

1319

1.23

0.01 1318

1313

0.39

0.09

0.11

2.53

1312

[भाग 1

(3)

(2)

(1)

0.83

0.03 1314

1270

0.45

0.04

0.01 1268

0.43

1269

1.26

0.16 1264

1.53

0.17 1261

0.54

0.11

2.06

1277

0.02

1.52

1260

0.09 1223

0.09

0.95

1224

0.06

0.60

0.59

615

0.11 616

0.06

0.62

613

0.56

0.06

0.01 612

0.20

0.62

611

0.11 583

0.79

0.07

0.04 584

0.71

0.07 582

0.78

1342

0.61

0.11 610

1.61

0.01

योग .. 5.88 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 2 एल/ 1 आर, 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 28 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद भाग 1 ]

2771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(ग) नगर/ ग्राम- छरैटा करवास (घ ) कुल क्षेत्रफल-2.99 है .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में)

(3)

(2)

(1)

0.17 671

0.90

0.01

0.25

673

0.87

0.12 677

0.76

0.01 676

0.12

1.76

657

1.18

0.11 685

0.08

0.02 716

0.48

0.10 683

0.37

0.05 682

0.61

0.04 684

0.02

0.13

715

0.01 694

0.06

0.07

0.01 695

0.07

0.01 690

0.06

0.01 692

0.07

0.03 691

0.06

689

0.02

0.21

0.03 688

0.07

0.01 693

0.55

0.05 637

0.55

0.07 636

0.62

0.08 635

0.01

1.29

634

0.10

631/मिन-1

0.04

0.22

631/मिन-2

0.11 632

0.55

0.02

0.62

629

2.16

0.03 172

0.30

0.02 189

0.06 191

0.32

0.07 207

0.46

0.06

0.26

205

0.06

0.29

204

0.04

0.19

193

(2)

(1)

(3)

0.42

0.07 192

196

0.17

1.53

0.02 208

0.33

0.57

0.01 185

213

1.08

0.05 216

0.11

0.01 217

0.28

0.04

0.35

0.02 218

1.10

137

0.04 138

0.08

0.49

0.22

139

0.05

0.01 140

0.14

141/1

0.24

0.01 141/2

0.77

0.07

0.47

1113

1.16

0.14 1115

0.40

0.10 1119

0.08

0.01 1120

0.02 1118

0.52

1125/मिन

0.30

0.03 1125/मिन

0.31

1126

0.29

0.08

0.56

0.01 1127

0.10

0.01 1128

1129

0.10

1.24

0.33

0.07 1133

0.28

0.02 1135

0.13

0.41

1134

योग .. 2.99 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/1 आर, 1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

2772

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 29- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ ग्राम - कल्याणपुरा

(घ) कुल क्षेत्रफल-2.20 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में )

(2)

(3) (1)

0.04 272

0.54

274

0.57

0.12

0.15

1.38

265

0.11

1.55

206

263/मिन

0.02

1.11 0.30

263/मिन

0.01

0.49

264

1.50

262/मिन

0.13

0.20

262/मिन

2.71

0.23 255

0.20

1.48

214

0.79

0.02 212

0.55

0.16 215

207

0.41

0.02 200

5.26

0.21

0.11 204

1.02

0.23 203

2.20

0.87

0.08 274

275

0.96

0.06 277/मिन

0.08

0.72 0.73

277/मिन

278

0.58

0.12

1.48

260

0.01

(2)

(3) (1)

0.03 279

0.12

0.49

0.06 280

योग .. 2.20 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/ 1 आर, 3 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 30- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील - गोहद

(ग) नगर/ग्राम-अन्नायच

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.43 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में )

(3)

(2)

(1)

0.02 538

0.16

0.22 539

1.60

0.88

0.19

1.11

548/मिन 548/मिन

योग .. 0.43 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2773

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 31 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील- गोहद

(ग) नगर/ग्राम- करवास

(घ) कुल क्षेत्रफल-3.61 हे .

सर्वे

नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में )

(2)

(3) (1)

0.31

0.05 453

1.03

0.11 454

0.47

452/1

0.46

0.07 452/2

452/3

0.47

0.10

0.30

457/मिन

0.31

457/मिन

0.03 466/मिन

0.60

1.02

466/मिन

3.52

0.32 465

464

1.40

0.06

0.44

470

0.01 438

2.31

0.16

0.21

0.91

349/1

349/2

0.90

0.65

0.01 350

0.78

0.12 351

0.17

0.85

352/मिन

0.85

352/मिन

(2)

(3) (1)

0.10 321

0.93

322

0.04

1.78

0.19

1.17

136

0.03 140

0.42

0.06 141

0.38

0.06 142

0.37

0.20

1.40

144

0.75

0.07 145

0.10 66

1.04

0.32

0.02 65/मिन

0.06

65/मिन

64

1.38

0.11

0.06 191

0.35

0.74

0.01 190

0.08 188

0.51

193

0.96

0.02

0.36

0.07 187

0.44

0.06 195

0.07 185

0.62

0.13

0.01 196

752

0.48

0.03 754

0.16

0.98

755

1.15

0.01

1.29

0.02 756

761

0.51

0.05

1.56

0.08 763

0.62

0.07 764

765

0.08

0.56

766

2.28

0.18 757

1.91

0.14 760

2.89

0.01

योग .. 3.61 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

2774

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 32- अ - 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील-गोहद

(ग) नगर/ग्राम - डिरमन

(घ) कुल क्षेत्रफल-0.94 हे .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में ) (1)

[भाग 1 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम सीबी चक्रवर्ती, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी मध्यप्रदेश

शुद्धि पत्र

बड़वानी, दिनांक 2 अगस्त 2013

कार्यालय, कलेक्टर, बड़वानी जिला- बड़वानी की उदघोषणा क्रमांक 1084/भू- अर्जन/नहर/2013 , दिनांक 16 मई 2013 , प्रकरण क्रमांक 50-अ-82-2012-13 ग्राम सेमल्दा डेब ( तहसील ठीकरी जिला- बड़वानी के संदर्भ में:-

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठि

संशोधित प्रविष्ठि उद्घोषणा का क्रमांक

(3) 0.09 1121

(2) 0.77

0.83

0.17 1125

0.17

0.81

1124

1123

1.03

0.01

0.01 1122

1.50

0.16 1116

0.85

0.05

1.00

1117

0.10

0.88

1118

0.09

0.67

1119

0.09 1120

0.70

योग .. 0.94

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)

(3) (4)

(1)

(2)

(5) 41

0.032

0.072

246/2/2 पैकि 246/2/2 पैकि

42

0.006 246/2/3 0.032 पैकि 246/2/3 पैकि

शेष खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठियां यथावत् रहेंगी.

जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी.

2775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 25 जुलाई 2013

प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मिनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.276 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.024

21

23/2

0.098

0.037

143/492

0.007

183

0.155

184

0.005

185

0.063

192

0.050

193

0.020

196

0.090

214

0.040

215

0.013

217

0.004

218

0.034

9/11

0.140

38/2

0.080

40/2

0.180

22

182

0.135

0.081

197

0.020

181

योग .. 1.276

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- धर्मपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.050

63

0.020

51

0.040

5/3

0.040

4/2

योग ..0.150

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 2776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- हीरानगर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.605 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

482/1

0.010

482/3

0.140

483

0.130

484

0.030

0.070

560

0.050

485

0.050

504

0.050

503

0.080

492/2

0.070

493/2

0.090

326

0.050

331

0.415

327

0.070

332

0.040

188

0.040

98/2

0.040

97/2

0.030

98/3

0.030

97/1/1

0.040

91/5

0.030

494/1

0.010

333

0.040

334

1.605

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 23 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- बौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.276 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2/2

0.080

0.013

3/6/1/2

3/5

0.040

0.110

6/1

6/2

0.370

5/1

0.040

11

0.123

37/1

0.080

37/2

0.020

20

0.050

15

0.050

16

0.060

18

0.030

0.090

311

334

0.140

312

0.100

324

0.015

0.140

331/2

3/4

0.430

322

0.150

322/421

0.090

0.055

321/1

योग ..2.276

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

2777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- पहाड़ीखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.801 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.005

120/7

0.105

120/6

0.096

112/5

0.025

36 जुज

0.050

39

40

0.045

0.025

343

0.065

244

245

0.035

246

0.175

0.160

248/2

250/1

0.100

0.025

251/1

252

0.015

0.200

232

0.005

231

0.005

230

0.015

229

222/1

0.050

0.030

207

0.150

208

0.007

37

(2)

(1)

122/4

0.123

0.150

234

0.140

261/1

योग 1.801

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 25- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- बंधिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.940 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

430/7/2

0.010

0.030

430/7/1

430/6

0.060

0.060

424

425/528

0.020

0.040

411

369

0.030

354/3

0.050

0.220

425/529

0.060

365

367

0.010

0.020

354/2

0.330

435/1/2

योग .. 0.940 2778

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 26- अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- चरपुवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.729 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

432/2

0.180

0.274

435

0.124

428

456/2

0.358

0.330

422/3

0.213

16/5

14

0.195

425/2

0.055

योग .. 1.729

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 27- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील - टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- हनुमान सागर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.430 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

नंबर (1)

782/3/2

0.270

782/4/2

0.059

782/2/1

0.210

0.222

764/2 स

0.137

764/1 ख

764/4

0.115

764/5

0.030

570

0.085

564

0.008

572

0.080

0.026

522

0.030

519

0.010

552

0.040

553

531

0.010

0.016

528

525

0.030

505

0.020

0.040

520

504

0.040

0.007

398

782/4/1

0.177

0.279

782/1 ख

0.165

397

0.040

422/1

422/2

0.080

387

0.140

0.258

782/2/2 भाग 1 ]

2779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(1)

(2)

0.055

764/2 अ

0.055

766/1

571/2

0.092

0.100

433/3

0.080

435/3

420/1

0.190

0.062

398/1/3

0.012

399/1/3

764/1 ख मिन

0.140

538

0.020

योग .. 3.430

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील -टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- तखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

नंबर (1)

216/6

0.060

0.045

216/3

0.070

216/5

0.090

28

0.050

27

0.090

32/2

0.195

39

(2)

(1)

0.115

38

0.354

44/2/1

0.040

36/1

योग .. 1.109

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 29- अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- आलमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

588

0.030

586

0.240

0.030

543

0.080

565/2

0.020

569

योग .. 0.400

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

2780

प्र. क्र. 30- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- सुनवाहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.363 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.022

586

885/1

0.030

884/1/1

0.059

884/1/2

0.060

0.008

881/1

0.150

855

0.060

712

0.130

874

0.020

878

0.240

879

0.160

711

661

0.075

0.030

689

0.100

690

0.045

687

0.029

698

0.050

696

0.050

697

0.020

699

0.030

693

0.010

361

0.080

358/1

0.095

366

0.010

425

0.100

426

(2)

(1)

424

0.071

0.008

422

0.053

421

420

0.011

0.021

486

0.020

488/1

0.170

478

0.040

481

485

0.020

0.004

484

0.020

479

0.090

480

0.004

484

0.060

513

0.070

543

524/4

0.010

0.020

545

0.004

423

512

0.004

योग .. 2.363

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 31 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़ 2781

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(ग) नगर/ ग्राम- गनेशगंज खास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.846 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.123

24/1 जुज

0.352

24/1 जुज

0.019

25/19/3

24/1

0.352

योग .. 0.846

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- नयाखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.550 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

368

0.055

366

0.110

328

0.009

354

0.151

0.025

356

0.015

392/2

(2)

(1)

0.180

390/2

0.140

390/1

0.060

448

450

0.015

0.085

451

0.110

422/1

0.210

439

437

0.060

430

0.175

0.110

422/2

0.040

323

योग .. 1.550

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- हरपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.330 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

169

0.020

0.110

177

171

0.020

167/2

0.180

योग 0.330 2782

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 34- अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- मानिकपुरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.876 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.115

347/1/अ

0.021

346/3

0.145

253/1 जुज

303

0.059

0.020

301

0.060

282

0.050

275

0.060

285/1

0.050

197

0.027

198

0.021

63

0.061

62

0.022

61/2

0.095

59

300

0.050

0.020

293

योग . 0.876

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील-टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- गनेशगंज भाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.166 हेक्टेयर .

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.170

69/3/4

69/3/6

0.012

0.035

76/6

70/5

0.007

0.114

70/2

54/4

0.063

0.049

57/1 /क

57/1 /ख

0.049

57/5

0.049

0.027

57/1/2

0.113

58/1

58/2

0.010

0.220

53

48/2

0.083

71/1/4

0.145

0.020

70/3/1

योग .. 1.166 2783

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 36- अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जमडार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.290 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

नंबर (1)

0.101

40/10

33

0.013

0.091

40/8

0.087

40/4

0.250

40/1 जुज

0.421

40/के जुज

0.237

40/12

40जुज

0.090 योग 1.290

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. 02- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील - इन्दरगढ़

(ग) ग्राम- खजूरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टर .

खसरा नंबर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

946

0.07 योग . 0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 2 - आर. मायनर ( डी.आई.सी. ) विस्तारित नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 1 अगस्त 2013

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया 2784

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(ग) नगर/ग्राम- ढाकरी

( घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.82 हेक्टर .

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.01

400

0.06

460/2

0.18

336/3

311/1

0.28

303/1/2

0.01

0.28

303/2

0.82

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता - बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

प्र. क्र. 11 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्रं.-470- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग ) ग्राम- सलगापुर, प.ह.नं. 82

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.188 हे .

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

9/2

9/6

9/10

0.058

23/ 1 ग

9/15

9/5

0.130

9/7

9/13

योग . 0.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कल्याणपुर माइनर निर्माण होने के कारण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के कक्ष क्रं. 84 , भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 8945 - भू- अर्जन 13. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली 2785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

( ग ) ग्राम- जोलनपुर प.ह.नं.- 33 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.26 हेक्टर.

खसरा नंबर

में से

रकबा (हे. में)

(2) (1)

शीर्ष निर्माण हेतु 81

0.01 76

0.16

0.04 79/1

0.04 79/2

78

0.08

0.12 77

1.00 109

0.94 111/3

111/4

0.16

0.01 112

0.32 108

106

0.11

0.09 107/1

0.05 114/1

0.07 118/1

72/2

0.01

0.08 107/2

114/2

0.05

0.07 118/2

0.09 107/3

0.05 114/3

0.07 118/3

0.08 107/4

0.07 118/4

123

0.33

1.34 122

0.12 115

113

0.04 117

1.44

0.24 116

1.00 111/6

2.11 111/2

1.07 115/5

योग .. 11.46

नहर निर्माण हेतु

0.02 119

168/3

0.27

0.03 182/2

(2)

(1)

0.03

182/5

182/3

0.16

182/6

0.29

योग . 0.80

कुल योग .. 12.26

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- जोलनपुर जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 30 जुलाई 2013

प्र. क्र. 003 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम-विक्रमपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.358 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3) (1)

(2)

148

0.576

निजी भूमि 143

0.110

निजी भूमि

0.268

199

निजी भूमि

1.000

174

निजी भूमि

1.000

161

निजी भूमि

0.054

202

निजी भूमि 218/1

1.350

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 4.358 2786

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - जसवन्तपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 010 - अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- महिलवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.91 हेक्टर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

1278

0.16

निजी भूमि 1279

0.12

निजी भूमि

0.18

1280

निजी भूमि

0.45

1295

निजी भूमि 1360

0.18

निजी भूमि

0.18

1361

निजी भूमि

0.19

1281

निजी भूमि

0.08

1362

निजी भूमि

0.09

1363

निजी भूमि

0.15

1297

निजी भूमि

0.14

1331

निजी भूमि

0.03

1298

निजी भूमि

0.15

1299

निजी भूमि

0.20

1300

निजी भूमि

0.08

1301

निजी भूमि

0.28

1303

निजी भूमि

0.09

1304

निजी भूमि

0.41

1439

निजी भूमि

0.05

1329

निजी भूमि

0.07

1305

निजी भूमि 1330

0.07

निजी भूमि

0.96

1294

निजी भूमि

0.04

1296

निजी भूमि 1353

0.05

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

1302

1.20

निजी भूमि 1275

0.16

निजी भूमि 1276

0.01

निजी भूमि 1607

0.14

निजी भूमि

5.91

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 017- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग) ग्राम-बोरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.05

1381

निजी भूमि 1382

0.03

निजी भूमि 1811/1

0.01

निजी भूमि 1888

0.02

निजी भूमि

0.04

2909/2

निजी भूमि

0.15

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 023- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 2787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- देवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.48 हेक्टर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3) (1)

(2)

0.14

1600/1

निजी भूमि 1617/1

0.06

निजी भूमि

0.02

1619

निजी भूमि

0.03

1620

निजी भूमि

0.07

1621

निजी भूमि 1622

0.05

निजी भूमि

0.06

1623

निजी भूमि 1656

0.29

निजी भूमि 1624

0.09

निजी भूमि

0.09

1626

निजी भूमि 1627

0.02

निजी भूमि

0.17

1625

निजी भूमि

0.28

1632/1

निजी भूमि

0.07

1628/1

निजी भूमि

0.08

1635

निजी भूमि

0.09

1636

निजी भूमि

0.14

1637

निजी भूमि 1638

0.06

निजी भूमि 1639

0.12

निजी भूमि

0.04

1653

निजी भूमि

0.20

1654

निजी भूमि 1640

0.07

निजी भूमि

0.09

1641

निजी भूमि

0.06

1647

निजी भूमि

0.06

1648

निजी भूमि

0.10

1646

निजी भूमि

0.03

1649/1

निजी भूमि 1651/1

0.05

निजी भूमि

0.03

1649/2

निजी भूमि 1650

0.06

निजी भूमि

0.05

1651/2

निजी भूमि 1655

0.61

निजी भूमि

0.09

1633

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 1634

0.07

निजी भूमि 1652

0.07

निजी भूमि

0.42

1705

निजी भूमि 1708

0.18

निजी भूमि

0.02

1707

निजी भूमि

0.17

1709

निजी भूमि 1710/1

0.12

निजी भूमि

0.14

1712/1

निजी भूमि

0.14

1746/1

निजी भूमि 1794/2

0.14

निजी भूमि 511

0.10

निजी भूमि

0.44

1730/1911

निजी भूमि

5.48

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- देवरा नम्बर 2 तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 058- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- झिरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.100 हेक्टर.

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

भूमि का प्रकार (3) खसरा नम्बर (1)

0.590

2

निजी भूमि

0.540

3

निजी भूमि

1.300

4

निजी भूमि

0.300

5

निजी भूमि

0.370

6

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.100 2788

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 072 - अ- 82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम-रोहनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-54.00 हेक्टर.

खसरा

भूमि का

प्रकार नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

2223

0.02

निजी भूमि

0.29

2302

निजी भूमि

0.15

2303

निजी भूमि 2301

0.10

निजी भूमि

0.73

2300

निजी भूमि

0.36

2299/1

निजी भूमि

0.06

2299/2

निजी भूमि

0.06

2296

निजी भूमि

0.07

2295

निजी भूमि

0.09

2294

निजी भूमि

0.10

2293

निजी भूमि

0.07

2292

निजी भूमि

0.02

2290/1

निजी भूमि

0.10

2290/2

निजी भूमि 2282

0.03

निजी भूमि

0.02

2283

निजी भूमि

0.01

2285

निजी भूमि

0.14

2276

निजी भूमि

0.02

2275

निजी भूमि

0.02

2277

निजी भूमि

0.14

2254

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

2253/1

निजी भूमि 2253/2

0.20

निजी भूमि 2253/3

निजी भूमि

0.02

2224

निजी भूमि

0.01

2177

निजी भूमि

0.01

2176

निजी भूमि 2172

0.09

निजी भूमि

0.01

2163

निजी भूमि

0.25

2162

निजी भूमि

0.46

2158/1

निजी भूमि

0.14

2158/2

निजी भूमि 2159/1

निजी भूमि

0.63

2159/2

निजी भूमि 2159/3

निजी भूमि

0.01

2155

निजी भूमि 2156

0.41

निजी भूमि

0.05

2152

निजी भूमि

0.21

2103

निजी भूमि 2102/1

निजी भूमि 2102/2

0.54

निजी भूमि 2102/3

निजी भूमि 2102/4

निजी भूमि 2078

0.58

निजी भूमि

0.82

2047

निजी भूमि 2041

0.11

निजी भूमि 2038

0.02

निजी भूमि 2039

0.01

निजी भूमि 2021

0.73

निजी भूमि 2013

0.25

निजी भूमि

1.22

1976

निजी भूमि

0.22

1975

निजी भूमि

0.22

1977

निजी भूमि 1973/1

निजी भूमि 1973/2

0.75

निजी भूमि 1973/3

निजी भूमि 1973/4

निजी भूमि 1200/1 क

निजी भूमि

1.50

1022/ 1 ख

निजी भूमि 1200 / 1 ग

निजी भूमि 1200/1 घ

निजी भूमि 1200/2

निजी भूमि

0.04

1176

निजी भूमि 1174

0.58

निजी भूमि 1172

2.06

निजी भूमि 2789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

1171/1

निजी भूमि

0.30

1171/2

2320/1164

0.11

निजी भूमि 2321/1163

0.13

निजी भूमि

0.08

1142

निजी भूमि

0.04

1141

निजी भूमि

0.04

1137

निजी भूमि

0.35

1128

निजी भूमि

1.90

1129/1

निजी भूमि

0.84

1129/2

निजी भूमि

2.00

1129/3

निजी भूमि 1129/4

1.00

निजी भूमि

0.67

902

निजी भूमि

0.04

898

निजी भूमि

0.28

897

निजी भूमि 857

0.15

निजी भूमि 856

0.47

निजी भूमि

0.04

860

निजी भूमि

0.42

861

निजी भूमि

0.15

862/2325

निजी भूमि

0.07

862

निजी भूमि

0.16

863

निजी भूमि

0.04

863/2326/1

निजी भूमि

0.12

863/2326/2

निजी भूमि

0.03

864/1

निजी भूमि

0.07

864/2

निजी भूमि 867/1

निजी भूमि

0.12

867/2

0.27

868

निजी भूमि 869

0.24

निजी भूमि

0.05

799

निजी भूमि 800

0.18

निजी भूमि 801

0.16

निजी भूमि 802

0.16

निजी भूमि 807

0.14

निजी भूमि

0.35

812

निजी भूमि 842/1

0.25

निजी भूमि

0.50

844/1

निजी भूमि 844/2

0.40

निजी भूमि

0.10

844/3

निजी भूमि 864/2322

0.08

निजी भूमि 894/1

0.05

निजी भूमि

0.59

854

निजी भूमि 855

1.13

निजी भूमि

0.33

1135/1

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

1.00

1135/2

निजी भूमि 1136/1

1.56

निजी भूमि

0.40

1136/2

निजी भूमि

0.50

1144

निजी भूमि 1145

0.51

निजी भूमि 1146

0.10

निजी भूमि 1147

0.03

निजी भूमि 1148

0.47

निजी भूमि 1151

0.29

निजी भूमि 1150

0.69

निजी भूमि

0.45

1149

निजी भूमि

0.58

1152

निजी भूमि

0.34

1160

निजी भूमि

1.09

1153

निजी भूमि

0.42

1158

निजी भूमि

0.43

1156

निजी भूमि 1155/1

0.20

निजी भूमि 1155/2

0.16

निजी भूमि

0.16

1155/3

निजी भूमि

0.19

1155/4

निजी भूमि

0.02

1154/1

निजी भूमि 1154/2

0.02

निजी भूमि 1154/3

0.02

निजी भूमि

0.02

1154/4

निजी भूमि 1159

0.88

निजी भूमि

2.00

1157

निजी भूमि 2020

0.03

निजी भूमि

0.17

2019

निजी भूमि

0.67

2015

निजी भूमि 2018

0.28

निजी भूमि 2040

0.71

निजी भूमि 2017

0.41

निजी भूमि

0.06

2016

निजी भूमि

0.46

2014/1

निजी भूमि

0.33

2014/2

निजी भूमि

0.33

2014/3

निजी भूमि 2042

0.12

निजी भूमि

0.12

2043

निजी भूमि 2044

0.13

निजी भूमि 2045

0.14

निजी भूमि

0.25

2046

निजी भूमि 2174

0.16

निजी भूमि

0.09

2173/1

निजी भूमि

0.03

2173/2

निजी भूमि 2173/3

0.04

निजी भूमि 2790

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(3) (1)

(2)

0.04

2173/4

निजी भूमि

0.40

2278

निजी भूमि

0.20

2279/1

निजी भूमि

0.14

2279/2

निजी भूमि

0.16

2279/3

निजी भूमि

0.06

2281

निजी भूमि

0.03

2280/1

निजी भूमि

0.02

2280/2

निजी भूमि 2280/3

0.02

निजी भूमि 2315/1

0.55

निजी भूमि

0.35

2315/2

निजी भूमि

0.37

2315/3

निजी भूमि

0.05

2291/1

निजी भूमि

0.04

2292/2

निजी भूमि

0.40

2313

निजी भूमि

0.40

2312

निजी भूमि

0.40

2311

निजी भूमि

0.66

2310

निजी भूमि

0.62

2309/1

निजी भूमि

0.14

2309/2

निजी भूमि

1.63

2308

निजी भूमि 2304

0.40

निजी भूमि

0.43

2306

निजी भूमि

0.05

2032

निजी भूमि

0.01

2077

निजी भूमि 870

0.02

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 54.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 073 - अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(3)

(2)

(1)

(ग) ग्राम- उमरिया ग्यावर ( देईधर )

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.700 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.020

1093/8

निजी भूमि

0.600

1497/2

निजी भूमि 1502/2

0.300

निजी भूमि

0.200

1505

निजी भूमि 1506

0.400

निजी भूमि

0.700

1507

निजी भूमि 1509/1

निजी भूमि

1.400

1509/2

निजी भूमि

0.560

1510

निजी भूमि 1548

0.270

निजी भूमि

0.070

1549

निजी भूमि

0.250

1555

निजी भूमि 1556

0.730

निजी भूमि

0.250

1584

निजी भूमि

0.180

1585

निजी भूमि 1586

0.070

निजी भूमि

0.400

1588

निजी भूमि

0.090

1598

निजी भूमि

0.070

1599

निजी भूमि 1600

0.020

निजी भूमि

0.180

1601

निजी भूमि 1602

0.120

निजी भूमि 1603

0.130

निजी भूमि 1604

0.010

निजी भूमि 1611

0.150

निजी भूमि

1.360

1612

निजी भूमि

0.460

1614

निजी भूमि

0.620

1615

निजी भूमि

1.090

1616

निजी भूमि

10.700

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 084- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 भाग 1 ]

2791

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- सुपन्था

(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.130 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

249

0.250

निजी भूमि

0.100

250

निजी भूमि 251

0.600

निजी भूमि

0.310

252

निजी भूमि

1.750

253

निजी भूमि

0.230

255

निजी भूमि

1.150

259

निजी भूमि

0.340

103

निजी भूमि

2.540

105

निजी भूमि 106

0.060

निजी भूमि 107

0.830

निजी भूमि 108

0.060

निजी भूमि

0.230

109

निजी भूमि

1.590

256

निजी भूमि

0.940

257

निजी भूमि 258

0.940

निजी भूमि 261/2

0.650

निजी भूमि 262/1

0.120

निजी भूमि 262/2

0.120

निजी भूमि

0.100

98

निजी भूमि 99

0.030

निजी भूमि

0.430

101

निजी भूमि

1.140

120

निजी भूमि

0.060

121

निजी भूमि

0.220

122

निजी भूमि

0.180

123

निजी भूमि

0.060

124

निजी भूमि

0.540

125

निजी भूमि 126

0.050

निजी भूमि

0.450

127

निजी भूमि 128

0.060

निजी भूमि

1.000

129

निजी भूमि

0.100

130

निजी भूमि

0.400

102

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

110

1.100

निजी भूमि

0.070

111

निजी भूमि

0.460

112

निजी भूमि 113

0.060

निजी भूमि

0.480

114

निजी भूमि

0.050

115

निजी भूमि

0.120

116

निजी भूमि 117

0.200

निजी भूमि 118

0.060

निजी भूमि 119

0.770

निजी भूमि

0.200

97/2

निजी भूमि

0.050

131

निजी भूमि 132

0.150

निजी भूमि

0.050

133

निजी भूमि

0.420

134

निजी भूमि 137/1

0.120

निजी भूमि

0.400

97/1

निजी भूमि 135

0.060

निजी भूमि

0.300

136

निजी भूमि

0.040

137/2

निजी भूमि 183

1.160

निजी भूमि

0.780

182

निजी भूमि

0.090

146

निजी भूमि 147

0.090

निजी भूमि

0.060

179

निजी भूमि 180

1.040

निजी भूमि 200

0.740

निजी भूमि 184

0.810

निजी भूमि 158

0.750

निजी भूमि 170

0.060

निजी भूमि 173

0.060

निजी भूमि 174

0.070

निजी भूमि 177

0.120

निजी भूमि

0.020

169

निजी भूमि

0.070

171

निजी भूमि 172

0.030

निजी भूमि

0.030

175

निजी भूमि 176

0.030

निजी भूमि

0.130

178

निजी भूमि

1.200

168

निजी भूमि

30.130

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

2792

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 140- अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम- अकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.290 हेक्टर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 33/2

1.630

निजी भूमि

1.550

34/4

निजी भूमि

1.590

34/3

निजी भूमि

2.000

34/2

निजी भूमि 34/1

2.000

निजी भूमि

0.380

32/1

निजी भूमि 46

0.110

निजी भूमि

0.030

38/2

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 9.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिरस्वाहा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 160- अ- 82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग) ग्राम- बरतला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 50.03 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1063

0.11

निजी भूमि 1083

0.02

निजी भूमि 1065/1

0.11

निजी भूमि 1066/1

0.16

निजी भूमि 1069/1

0.01

निजी भूमि

0.06

1072/1

निजी भूमि 1073/1

0.01

निजी भूमि 1074/1

0.05

निजी भूमि 1075/1

0.03

निजी भूमि 1076/1

0.02

निजी भूमि 1077/1

0.24

निजी भूमि 1078

0.72

निजी भूमि

0.15

1079/1

निजी भूमि 1080/1

0.25

निजी भूमि

0.09

1081/1

निजी भूमि 1082/1

0.09

निजी भूमि 1093/1

0.16

निजी भूमि 1094/1

0.15

निजी भूमि 1095/1

0.09

निजी भूमि

0.10

1065/2

निजी भूमि 1066/2

0.16

निजी भूमि 1069/2

0.02

निजी भूमि 1072/2

0.05

निजी भूमि 1073/2

0.01

निजी भूमि

0.06

1074/2

निजी भूमि 1075/2

0.02

निजी भूमि 1076/2

0.02

निजी भूमि 1077/2

0.25

निजी भूमि 1079/2

0.15

निजी भूमि 1080/2

0.24

निजी भूमि 1081/2

0.09

निजी भूमि 1082/2

0.08

निजी भूमि 1093/2

0.17

निजी भूमि

0.15

1094/2

निजी भूमि 1095/2

0.09

निजी भूमि

1.25

1096

निजी भूमि

0.15

1097

निजी भूमि 1098

0.04

निजी भूमि 1100

0.07

निजी भूमि

0.05

1115

निजी भूमि भाग 1 ]

2793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(3) (1)

0.13

1116

निजी भूमि 1102

0.06

निजी भूमि

0.03

1103

निजी भूमि

0.06

1105

निजी भूमि

0.07

1107

निजी भूमि

0.05

1109

निजी भूमि

0.04

1110

निजी भूमि

0.04

1111

निजी भूमि

0.07

1112

निजी भूमि

0.20

1113

निजी भूमि

0.13

1114

निजी भूमि

0.07

1117

निजी भूमि

0.10

1118

निजी भूमि

0.13

1119

निजी भूमि

0.21

1120

निजी भूमि 1121

0.05

निजी भूमि

0.06

1122

निजी भूमि 1127

0.04

निजी भूमि 1128

0.09

निजी भूमि

0.10

1129

निजी भूमि

0.14

1123

निजी भूमि 1124

0.05

निजी भूमि 1126

0.03

निजी भूमि

0.13

1130

निजी भूमि 1131

0.13

निजी भूमि

0.21

1144

निजी भूमि

0.30

1145

निजी भूमि

0.77

1143/2

निजी भूमि

0.45

1146

निजी भूमि 1147

0.18

निजी भूमि

0.24

1148

निजी भूमि 1149

0.14

निजी भूमि 1150

0.31

निजी भूमि 1151

0.09

निजी भूमि

0.09

1152

निजी भूमि

0.07

1153

निजी भूमि

0.10

1154

निजी भूमि

0.06

1155

निजी भूमि 1157

1.19

निजी भूमि

0.26

1158

निजी भूमि 1242

0.54

निजी भूमि

0.08

1252

निजी भूमि

0.03

1260

निजी भूमि

0.15

1415

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.06

1427

निजी भूमि

0.10

1428

निजी भूमि 1258

0.09

निजी भूमि

0.08

1259

निजी भूमि

0.03

1453

निजी भूमि 1261

0.25

निजी भूमि 1262

0.08

निजी भूमि 1265

0.01

निजी भूमि

0.01

1481

निजी भूमि 1482

0.13

निजी भूमि 1483

0.09

निजी भूमि

0.09

1263

निजी भूमि

0.01

1264

निजी भूमि

0.12

1266

निजी भूमि

0.11

1267

निजी भूमि 1268

0.07

निजी भूमि 1270

0.10

निजी भूमि

0.09

1271

निजी भूमि

0.10

1273

निजी भूमि

0.15

1269

निजी भूमि

0.06

1272

निजी भूमि 1274

0.17

निजी भूमि 1364

0.12

निजी भूमि 1365

0.23

निजी भूमि 1375

0.24

निजी भूमि

0.16

1484

निजी भूमि 1487

0.12

निजी भूमि 1488

0.08

निजी भूमि

0.02

1491

निजी भूमि

0.10

1343

निजी भूमि

0.09

1369

निजी भूमि 1344

0.16

निजी भूमि 1346

0.15

निजी भूमि

0.01

1348

निजी भूमि

0.73

1353

निजी भूमि

0.25

1354

निजी भूमि

0.07

1359

निजी भूमि

0.11

1360

निजी भूमि 1361

0.06

निजी भूमि 1362

0.07

निजी भूमि 1363

0.53

निजी भूमि

1.52

1390/1

निजी भूमि 1366

0.09

निजी भूमि 1367

0.27

निजी भूमि 2794

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(3) (1)

0.16

1368

निजी भूमि 1373

0.12

निजी भूमि

0.12

1370

निजी भूमि

0.34

1398

निजी भूमि

0.09

1399

निजी भूमि 1400

0.10

निजी भूमि 1371

0.05

निजी भूमि

0.07

1372

निजी भूमि

0.07

1374

निजी भूमि

0.13

1381

निजी भूमि 1382

0.13

निजी भूमि

0.07

1413

निजी भूमि

0.09

1414

निजी भूमि 1376

0.04

निजी भूमि 1377

0.13

निजी भूमि 1378

0.15

निजी भूमि

0.07

1379

निजी भूमि

0.08

1380

निजी भूमि

0.15

1383

निजी भूमि

0.07

1384

निजी भूमि

0.08

1385

निजी भूमि

0.10

1386

निजी भूमि 1387

0.08

निजी भूमि

0.17

1388

निजी भूमि 1392

0.59

निजी भूमि

0.78

1393

निजी भूमि

0.05

1442

निजी भूमि

0.06

1444

निजी भूमि

0.47

1446

निजी भूमि

0.34

1447

निजी भूमि

0.69

1448

निजी भूमि

0.16

1449

निजी भूमि

1.00

1450

निजी भूमि

1.81

1451

निजी भूमि 1390/2

0.24

निजी भूमि

0.72

1391

निजी भूमि

0.09

1394

निजी भूमि 1395

0.08

निजी भूमि

0.08

1396

निजी भूमि 1397

0.08

निजी भूमि 1416

0.07

निजी भूमि

0.07

1417

निजी भूमि

0.08

1418

निजी भूमि

0.06

1419

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.08

1420

निजी भूमि

0.11

1421

निजी भूमि 1423

0.04

निजी भूमि 1425

0.13

निजी भूमि 1426

0.11

निजी भूमि 1439

0.08

निजी भूमि 1518

0.06

निजी भूमि 1519

0.11

निजी भूमि 1429

0.06

निजी भूमि 1430

0.18

निजी भूमि 1431

0.13

निजी भूमि

0.10

1432

निजी भूमि

0.12

1468

निजी भूमि 1469

0.13

निजी भूमि

0.20

1433

निजी भूमि

0.14

1434

निजी भूमि 1435

0.16

निजी भूमि 1466

0.15

निजी भूमि 1467

0.10

निजी भूमि

0.10

1473

निजी भूमि

0.15

1474

निजी भूमि 1479

0.02

निजी भूमि 1507

0.10

निजी भूमि 1508

0.06

निजी भूमि

0.06

1509

निजी भूमि 1510

0.07

निजी भूमि

0.08

1511

निजी भूमि

0.11

1512

निजी भूमि 1529

0.06

निजी भूमि 1530

0.16

निजी भूमि 1535

0.10

निजी भूमि

0.07

1546

निजी भूमि 1547

0.04

निजी भूमि 1575

0.10

निजी भूमि

0.11

1576

निजी भूमि

0.05

1577

निजी भूमि

0.06

1578

निजी भूमि

0.06

1580

निजी भूमि

0.13

1436

निजी भूमि 1437

0.10

निजी भूमि 1438

0.13

निजी भूमि

0.46

1440

निजी भूमि 1454

0.09

निजी भूमि

0.10

1463

निजी भूमि भाग 1 ]

2795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(1)

(2)

(3)

0.06

1455

निजी भूमि

0.06

1456

निजी भूमि

0.07

1457

निजी भूमि 1458

0.06

निजी भूमि

0.14

1459

निजी भूमि 1460

0.06

निजी भूमि

0.08

1461

निजी भूमि 1517/2

0.04

निजी भूमि 1462

0.09

निजी भूमि 1464

0.07

निजी भूमि

0.12

1465

निजी भूमि 1513

0.14

निजी भूमि

0.05

1514

निजी भूमि 1515

0.08

निजी भूमि

0.10

1516

निजी भूमि 1517/1

0.03

निजी भूमि

0.07

1470/1

निजी भूमि

0.04

1471/1

निजी भूमि 1475/1

0.05

निजी भूमि

0.04

1476/1

निजी भूमि

0.06

1477/1

निजी भूमि

0.08

1503/1

निजी भूमि 1504/1

0.05

निजी भूमि 1505/1

0.05

निजी भूमि 1506/1

0.05

निजी भूमि

0.06

1470/2

निजी भूमि

0.05

1471/2

निजी भूमि 1475/2

0.05

निजी भूमि 1476/2

0.03

निजी भूमि

0.07

1477/2

निजी भूमि 1503/2

0.07

निजी भूमि 1504/2

0.05

निजी भूमि 1505/2

0.05

निजी भूमि 1506/2

0.06

निजी भूमि 1485

0.11

निजी भूमि

0.07

1486

निजी भूमि 1489

0.06

निजी भूमि

0.06

1492

निजी भूमि

0.16

1493

निजी भूमि 1494

0.13

निजी भूमि

0.17

1495

निजी भूमि 1496

0.13

निजी भूमि 1497

0.12

निजी भूमि

0.08

1554

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

1555

0.07

निजी भूमि 1556

0.06

निजी भूमि

0.06

1557

निजी भूमि

0.07

1558

निजी भूमि 1559

0.07

निजी भूमि 1560

0.08

निजी भूमि 1561

0.13

निजी भूमि 1562

0.10

निजी भूमि 1563

0.08

निजी भूमि 1564

0.16

निजी भूमि 1565

0.13

निजी भूमि

0.06

1566

निजी भूमि 1568

0.07

निजी भूमि 1569

0.06

निजी भूमि 1570

0.06

निजी भूमि 1571

0.06

निजी भूमि

0.05

1584

निजी भूमि 1585

0.06

निजी भूमि 1498

0.12

निजी भूमि 1499

0.11

निजी भूमि 1500

0.16

निजी भूमि 1502

0.21

निजी भूमि 1532

0.09

निजी भूमि

0.09

1501

निजी भूमि

0.12

1531

निजी भूमि

0.17

1533

निजी भूमि 1534

0.10

निजी भूमि 1549

0.09

निजी भूमि 1550

0.18

निजी भूमि

0.08

1551

निजी भूमि 1552

0.08

निजी भूमि 1553

0.07

निजी भूमि

0.10

1520

निजी भूमि 1521

0.05

निजी भूमि 1522

0.06.

निजी भूमि 1523

0.06

निजी भूमि 1524

0.04

निजी भूमि 1525

0.08

निजी भूमि

0.08

1526

निजी भूमि 1527

0.18

निजी भूमि 1528

0.05

निजी भूमि 1536

0.09

निजी भूमि 1537

0.05

निजी भूमि

0.08

1538

निजी भूमि 2796

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(3)

(2)

(1)

1539

0.05

निजी भूमि

0.10

1540

निजी भूमि

0.09

1541

निजी भूमि 1542

0.04

निजी भूमि

0.06

1543

निजी भूमि

0.06

1544

निजी भूमि 1545

0.13

निजी भूमि

0.05

1548

निजी भूमि

0.08

1596

निजी भूमि

0.25

1597

निजी भूमि

0.07

1598

निजी भूमि

0.04

1567

निजी भूमि 1572

0.13

निजी भूमि 1573

0.10

निजी भूमि 1574

0.06

निजी भूमि

0.10

1579

निजी भूमि

0.10

1581

निजी भूमि 1582

0.12

निजी भूमि

0.10

1583

निजी भूमि

0.07

1586

निजी भूमि

0.78

1587

निजी भूमि

0.14

1588

निजी भूमि

0.07

1589

निजी भूमि

0.13

1592

निजी भूमि 1593

0.09

निजी भूमि

0.07

1594

निजी भूमि

0.08

1595

निजी भूमि

0.03

1590

निजी भूमि

0.16

1591

निजी भूमि

1.02

1622

निजी भूमि

0.10

1599

निजी भूमि 1600

0.04

निजी भूमि 1601

0.05

निजी भूमि 1602

0.09

निजी भूमि

0.05

1603

निजी भूमि 1604

0.03

निजी भूमि 1605

0.06

निजी भूमि

0.10

1606

निजी भूमि 1607

0.05

निजी भूमि 1608

0.04

निजी भूमि

0.04

1609

निजी भूमि 1610

0.06

निजी भूमि 1611

0.09

निजी भूमि 1612

0.06

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

1613

0.08

निजी भूमि 1614

0.06

निजी भूमि

0.04

1615

निजी भूमि

0.06

1617

निजी भूमि

0.06

1618

निजी भूमि 1619

0.05

निजी भूमि 1620

0.06

निजी भूमि

0.15

1624

निजी भूमि 1625

0.05

निजी भूमि 1626

0.06

निजी भूमि 1627

0.07

निजी भूमि 1628

0.05

निजी भूमि

0.07

1629

निजी भूमि

0.05

1630

निजी भूमि 1631

0.18

निजी भूमि

0.05

1632

निजी भूमि

0.07

1633

निजी भूमि 1634

0.09

निजी भूमि 1635

0.11

निजी भूमि 1636

0.11

निजी भूमि 1067

0.30

निजी भूमि 1068

0.21

निजी भूमि 1071

0.10

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 50.03

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 165- अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई 2797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- बरतला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.65 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

0.19

16/2

निजी भूमि 17

0.20

निजी भूमि

0.30

18/1

निजी भूमि 18/2

0.71

निजी भूमि 19

0.74

निजी भूमि 22

0.33

निजी भूमि 21

0.51

निजी भूमि 23

1.20

निजी भूमि

0.22

24

निजी भूमि

0.55

25

निजी भूमि

0.25

26

निजी भूमि

0.05

73

निजी भूमि

1.00

74

निजी भूमि 75

0.69

निजी भूमि

0.50

76

निजी भूमि 222

0.15

निजी भूमि 227

0.05

निजी भूमि

0.20

228

निजी भूमि

0.18

233

निजी भूमि

0.25

235

निजी भूमि 674

0.06

निजी भूमि 678

0.20

निजी भूमि 679

निजी भूमि

0.12 8.65

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 166- अ- 82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- पटना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-39.24 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

(1)

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

भूमि का प्रकार (3) 611

0.13

निजी भूमि 1372

0.29

निजी भूमि

0.35

1393

निजी भूमि

0.27

612/1

निजी भूमि 612/2

0.24

निजी भूमि

1.45

613

निजी भूमि

0.35

637

निजी भूमि

0.12

1333

निजी भूमि

0.48

614/2

निजी भूमि

0.86

615/1

निजी भूमि

0.40

615/2

निजी भूमि 615/3

0.40

निजी भूमि

0.33

616

निजी भूमि 1412

1.19

निजी भूमि

0.20

617/1

निजी भूमि 617/2

0.20

निजी भूमि

0.62

619

निजी भूमि

0.13

631

निजी भूमि 632

0.47

निजी भूमि 633

0.66

निजी भूमि 634/1

1.03

निजी भूमि

0.52

634/2 क

निजी भूमि 634/2ख

0.50

निजी भूमि

1.32

635

निजी भूमि

0.35

638

निजी भूमि 655

0.49

निजी भूमि

0.02

657

निजी भूमि 639

1.36

निजी भूमि 641

0.75

निजी भूमि

1.10

642

निजी भूमि 643/2

0.34

निजी भूमि 2798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(1)

(3) 1417

0.39

निजी भूमि

0.10

644

निजी भूमि

0.40

645

निजी भूमि

0.18

648

निजी भूमि 646

0.30

निजी भूमि 647

0.05

निजी भूमि

0.03

649

निजी भूमि 1330

0.06

निजी भूमि 1363

0.25

निजी भूमि

0.15

1364

निजी भूमि 1377

0.50

निजी भूमि 1365

0.34

निजी भूमि

0.19

1368

निजी भूमि 1366

0.59

निजी भूमि

0.80

1369

निजी भूमि 1370

0.31

निजी भूमि

0.40

1371/1

निजी भूमि

0.29

1373

निजी भूमि 1396/1

0.12

निजी भूमि 1374

0.32

निजी भूमि

0.96

1421

निजी भूमि

0.31

1374/1560

निजी भूमि 1376

0.91

निजी भूमि 1399

0.75

निजी भूमि

0.10

1384/1 क

निजी भूमि 1384/1 ख

0.65

निजी भूमि 1384/2

0.40

निजी भूमि

0.29

1385/1

निजी भूमि 1551

0.36

निजी भूमि 1385/2

0.47

निजी भूमि 1385/3

0.90

निजी भूमि 1386/1

0.12

निजी भूमि 1386/2

0.05

निजी भूमि

2.02

1390

निजी भूमि 1392

2.05

निजी भूमि

0.43

1394

निजी भूमि

0.31

1395/1

निजी भूमि 1395/2

0.31

निजी भूमि

0.56

1413

निजी भूमि

0.23

1396/2

निजी भूमि 1397

0.64

निजी भूमि 1409

0.38

निजी भूमि

0.66

1416

निजी भूमि 1497

0.30

निजी भूमि

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.77

1398

निजी भूमि 1400

0.15

निजी भूमि

0.90

1401

निजी भूमि

0.57

1402

निजी भूमि

39.24

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 170 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग ) ग्राम - बरियारपुर कुर्मियान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.220 हेक्टर.

खसरा

भूमिका नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

प्रकार (3) 390/1

0.160

निजी भूमि

0.140

385/2

निजी भूमि 388

0.030

निजी भूमि

0.020

552

निजी भूमि 386

0.030

निजी भूमि

0.010

401

निजी भूमि 387

0.010

निजी भूमि

0.020

395

निजी भूमि

0.030

391/1

निजी भूमि

0.090

554/1

निजी भूमि

0.010

394

निजी भूमि 398

0.010

निजी भूमि

0.100

397

निजी भूमि 402

0.050

निजी भूमि 2799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

0.020

415/1

निजी भूमि 420

0.060

निजी भूमि

0.110

421

निजी भूमि

0.010

435

निजी भूमि

0.040

422/1

निजी भूमि 422/2

0.030

निजी भूमि 423

0.050

निजी भूमि 424

0.050

निजी भूमि 436

0.030

निजी भूमि

0.060

446

निजी भूमि 488

0.050

निजी भूमि

0.060

448

निजी भूमि

0.010

457

निजी भूमि 449/1

0.010

निजी भूमि

0.050

450

निजी भूमि

0.040

451

निजी भूमि

0.020

454/1

निजी भूमि

0.050

455/2

निजी भूमि

0.030

458

निजी भूमि

0.020

491

निजी भूमि 502

0.080

निजी भूमि

0.040

459

निजी भूमि 484

0.030

निजी भूमि

0.030

486

निजी भूमि 487

0.070

निजी भूमि

0.030

489

निजी भूमि 504

0.040

निजी भूमि 490

0.060

निजी भूमि

0.020

514

निजी भूमि 515

0.100

निजी भूमि

0.080

503

निजी भूमि 516

0.010

निजी भूमि

0.080

519

निजी भूमि 520

0.020

निजी भूमि 550

निजी भूमि

0.020 2.220

कुल रकबा निजी भूमि ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 199- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- धनोखर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.620 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

759

0.090

निजी भूमि 665

0.080

निजी भूमि

0.070

531/1

निजी भूमि 547/1

0.060

निजी भूमि 666

0.040

निजी भूमि

0.060

667

निजी भूमि

0.060

669

निजी भूमि

0.070

668

निजी भूमि

0.050

670

निजी भूमि

0.100

672

निजी भूमि 673

0.030

निजी भूमि

0.240

524

निजी भूमि

0.070

531/2

निजी भूमि

0.040

545

निजी भूमि

0.080

546/2

निजी भूमि

0.050

547/2

निजी भूमि

0.020

546/1

निजी भूमि 551

0.130

निजी भूमि 197

0.090

निजी भूमि

0.080

189

निजी भूमि 188

0.110

निजी भूमि

1.620

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 200- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित 2800

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- श्यामरडाडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.060 हेक्टर.

भूमिका प्रकार (3) खसरा नम्बर (1)

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

0.120

764

निजी भूमि 765/1

0.070

निजी भूमि 765/4

0.070

निजी भूमि

0.070

765/2

निजी भूमि 765/5

0.070

निजी भूमि 739/1

0.020

निजी भूमि 738/1 क

0.150

निजी भूमि 737

0.010

निजी भूमि

0.070

765/3

निजी भूमि 738/1 ख

0.150

निजी भूमि 736/2

0.030

निजी भूमि

0.010

216

निजी भूमि 217

0.350

निजी भूमि

0.010

218

निजी भूमि

0.010

250/1

निजी भूमि 250/2

0.010

निजी भूमि 248

0.130

निजी भूमि 245/1

0.010

निजी भूमि 249/2

0.080

निजी भूमि

0.010

245/2

निजी भूमि 249/2

0.080

निजी भूमि

0.120

243/1 क

निजी भूमि 242/1 ख

0.010

निजी भूमि 243/3

0.230

निजी भूमि 243/4

0.150

निजी भूमि 239/2

0.020

निजी भूमि

2.060

कुल रकबा निजी भूमि ..

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 201 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- भटगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टर .

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

भूमि का प्रकार (3) 464

0.010

निजी भूमि

0.050

463/2

निजी भूमि 463/1

0.050

निजी भूमि 435

0.010

निजी भूमि 436

0.090

निजी भूमि 433/1

0.010

निजी भूमि 433/2

0.010

निजी भूमि 439

0.100

निजी भूमि 440

0.020

निजी भूमि 441/2

0.150

निजी भूमि

0.150

441/1

निजी भूमि 425

0.020

निजी भूमि

0.010

376

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.680

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

2801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 209- अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- पहाडीखेरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.02 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.18

134

निजी भूमि 386/1

0.06

निजी भूमि

0.06

386/2

निजी भूमि

0.02

383

निजी भूमि 364

0.35

निजी भूमि

0.10

152

निजी भूमि 151

0.13

निजी भूमि 148

0.12

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.02

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पहाडीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 210- अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- निवहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टर .

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमि का प्रकार (3) खसरा नम्बर (1)

0.050

254/1

निजी भूमि 254/2

0.050

निजी भूमि 255/2

0.040

निजी भूमि

0.050

254/3

निजी भूमि

0.040

255/3

निजी भूमि 254/4

0.050

निजी भूमि 255/4

0.040

निजी भूमि 255/1

0.040

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2802

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 25 जुलाई 2013

पत्र क्र. 1733- प्रका. भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- अमरैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.051 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.048

211/1

0.003

217/2

योग 0.051

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1735- प्रका. भू- अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग ) ग्राम- महिदलकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.796 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.070

107

0.035

111

101

0.115

0.056

117

121

0.130

0.008

122

99

0.033

0.033

123

0.016

89

90

0.016

0.016

91

92

0.016

0.212

93

84

0.076

83

0.012

0.152

158

0.005

159

0.100

233

0.210

234

262

0.145

576/3/2

0.068

576/3क/3

0.067

650/2

102

0.016

0.016

116

0.020

108

0.020

157

0.029

741 भाग 1 ]

2803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

(2) (1)

0.084 743

744

0.096 1192

0.004 745

0.041

0.020 735

801

0.173 800

0.004

0.077 802

0.027 806

804

0.135

0.042 796 .

814

0.132

0.060 794

0.125 791

0.020 821

0.066 822

787

0.157 825

0.010

0.087 785

0.020 784

0.022 833

0.122 782

835

0.014

0.096 838

839

0.056

0.030 840

0.037 841

842

0.074

0.070 455

0.077 444

445

0.052

0.052 443

0.109 442

440

0.060

0.020 860

0.088 431

435

0.023

0.032 432

0.048 391

0.032 390

1074

0.104 388

0.030

0.148 395

(1)

(2)

401

0.032

0.120

397

385

0.048

342

0.032

350

0.042

0.050

349

0.004

834

योग 4.796

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1737- प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- देवमऊ दलदल

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.379 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

1203/3836

0.130

1203

0.045

3192/2

0.181

0.016

3144

0.029

519

520/2

0.032 2804

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(2)

(1)

0.045

518

0.200

517

495

0.060

0.043

496

0.067

423

421

0.110

403

0.162

0.074

414

3327

0.475

0.027

122

0.266

105

2764

0.040

2765

0.044

2766

0.128

0.056

3038

0.010

2845/2965

0.196

2963

2031

0.032

2761

0.030

2492

0.032

0.070

2491

0.058

2490

2488

0.022

0.048

2489

2487

0.038

2486

0.096

0.007

2166/1

0.097

2167/1

0.112

1273

0.052

1272

0.184

1270

0.065

1741/3

3.379

योग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1739 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- मझियार कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.428 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

192/2/1

0.041

513/2/ख

0.104

0.131

653/2

0.132

653/1 क/ 1 ख

0.020

570/1 क/1-

योग . 0.428

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1741 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर भाग 1 ]

2805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(ग ) ग्राम- सोनवर्षा कोठार

( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.776 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.068

422

426

0.040

427

0.056

0.050

408

0.110

407

0.050

405

0.050

404

0.040

402

401

0.010

182

0.072

185

0.105

0.068

189

0.025

191

192

0.032

0.776

योग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1743 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम-डेंगरहट

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.077 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.090

332

552

0.020

0.042

554

0.066

645

0.054

647

643

0.144

568

0.096

620

0.018

569

0.080

0.060

617

0.064

618

614

0.018

615

0.009

584

0.174

585

0.013

599

0.024

600

0.090

0.015

601

1.077

योग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1745 - प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 2806

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- महिदल खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.025 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.025

36/2/क

0.025

योग

( 2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1747 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) ग्राम- किटहा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.467 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

147

0.033

0.015

144

(2)

(1)

143

0.016

0.040

142

77

0.078

0.010

78

79

0.021

384

0.048

519/3

0.054

0.080

635

568

0.072

0.467

योग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1749- प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम-गाजन कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.662 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

नम्बर (1)

202

0.075

171

0.069

171/785/2

0.016

0.050

171/785/1

179/ 1 ख

0.070

39/2

0.020 2807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.036

104

0.028

106

0.028

110

0.018

111

0.063

112

0.045

9

0.050

120

121

0.044

0.004

122

0.016

123

124

0.030 0.662

योग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 1751 - प्रका . भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम-चोरमारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.050 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.030

2135 547

0.020 योग . 0.050

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1753 - प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम-सगौनी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.432 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.060

445

0.048

446

436

0.018

437

0.034

438

0.036

0.004

443/2

0.055

439

0.030

442

447

0.048

432

0.053

464

0.046 योग . 0.432

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

2808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1755 - प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-कोटर

( ग) ग्राम- बेला कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.090 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

276

योग 0.090 0.090

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .

(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. 1779- प्रका . भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम-अनंतपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.06 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर (1) 1027

(2) 0.06 योग 0.06

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बोदा वितरक नहर के अन्तर्गत अजगरहा माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 1781 - भू- अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

( ग) नगर/ग्राम- तेंदुन वृत

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.140 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

1205

0.006

1206

0.026

0.008

1207

1212

0.010

0.006

1213

0.008

1214

1215

0.010

1216

0.024

1322

0.008

1323

0.008

1324

0.026 योग 0.140 2809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

क्र. 1783 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम- गढ़वा ( माधौसिंह ) , जं.नं. 150.

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.100 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

5

0.026

0.014

6

0.120

7

8

0.080

0.048

15

16

0.062

17

0.009

18

0.154

0.120

24

0.080

25

0.072

40

0.056

41

0.027

42

0.063

43

45

0.144

51

0.130

0.002

52

53

0.008

0.120

54

0.006

57

58

0.090

0.120

59

0.120

60

0.209

255

0.220

256

योग . 2.100 शासकीय. निरंक कुल योग.. 2.100

क्र. 1789 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

( ग ) नगर/ ग्राम- दूबी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.076 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

140

0.012

168

0.045

0.019

186

योग 0.076

क्र. 1791 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ ग्राम- माड़ौ

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.083 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

317

0.004

324

0.004

326

0.014

327

0.015

328

0.016

329

0.020

332

0.010

योग 0.083 2810

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्र. 1807- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- पड़खुरी कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.106 हे. ( छूटा हुआ रकबा )

रिमार्क कुल रकबा

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे.में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.042

0.30

छूटा हुआ रकबा

0.064 छूटा हुआ रकबा 698 949 योग

0.39 0.69 हे . 0.106 हे. निजी भूमि 0.69 हे. 0.106 है. शास. भूमि 0.69 0.106 है.

महायोग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पड़खुरी कोठार अन्तर्गत भमरहा टोला सब माइनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1809- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- बुढ़गौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.207 हे.

रिमार्क खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4) 0.290

0.060 म. प्र . शासन 1049

0.067

0.670

1057

0.030

0.009

1058

0.100

0.025

1244

0.040

1246

0.002

0.020

0.003

1252

0.041

1.110

1263

योग

2.260 हे . 0.207 हे. निजी भूमि 2.260 हे. 0.207 हे. शास. भूमि महायोग 2.260 हे . 0.207 हे.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 के अन्तर्गत बुढ़गौना माइनर नं. 1 की सबमाइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1811 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- पड़खुरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.032 हे. ( छूटा हुआ रकबा )

रिमार्क खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

कुल रकबा (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

1.46

छूटा हुआ रकबा 736 0.032 योग 1.46 हे . 0.032हे.

निजी भूमि 1.46 हे. 0.032हे.

शास. भूमि

महायोग 1.46 हे. 0.032हे.

2811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पड़खुरी पवाई अन्तर्गत तिवरियान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1813- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- पड़खुरी पवाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.019 हे. ( छूटा हुआ रकबा )

रिमार्क खसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

छूटा हुआ रकबा 177 योग

निजी भूमि

शास. भूमि

0.54 0.019 0.54 हे . 0.019 हे . 0.54 हे . 0.019 है. महायोग 0.54हे. 0.019 हे.

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पड़खुरी पवाई अन्तर्गत मल्हैयान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1821 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ ग्राम- बरा पैपखार कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.262 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

167

0.064

330

0.040

0.016

455

0.096

448

456

0.004

457

0.004

458

0.048

0.262

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1824- भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर 2812

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013

(ग) नगर/ ग्राम- देवरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.379 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.024

68

0.063

688/6

0.165

647

0.027

114/3

477

0.100 योग 0.379

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1827- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ग्राम- महदेवा पैपखार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.188 हेक्टेयर.

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.088

321

0.096

345

0.004

9

योग 0.188

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1829 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ग्राम- अबेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.090 हेक्टेयर.

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1) 267

0.090

योग 0.090

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1831 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा 2813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रामपुर बाघेलान

(ग ) नगर/ग्राम- घुघुचिहाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.026 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.028

107

0.0096

106

0.188

103

0.068

906

0.0256

102

100

0.13

0.032

101

218

0.02

21

0.0048

0.104

909

0.408

220

221

0.008

योग 1.026

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. 1833 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक. प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) नगर/ ग्राम- बुडवा पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.032 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

301/6

0.032

योग 0.032

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्र. 1852 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक 2814

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) नगर/ग्राम- मवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.030 हे .

रकबा

खसरा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

17

0.030

0.030

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1854 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग ) नगर/ग्राम- डिहुली टीकर नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.18 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

(2) (1)

नम्बर

(हे . में)

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

582

0.01

583

0.02

584

0.01

585

0.03

0.05

639/2

0.02

645

0.02

646

0.02

643

योग 0.18

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

महायोग ( अ + ब ) 0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1850 - प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 2815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) नगर/ ग्राम- डिहुली टीकर नं. 2

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.10 हे.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.02

531

532

0.02

0.03

533

0.01

534

0.02

535

योग 0.10

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक महायोग ( अ + ब ) 0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 2 अगस्त 2013

प्र. क्र. 15 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- सुल्तनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.379 हेक्टर .

रकबा (हे. में)

(2)

सर्वे क्र. (1)

188/2

0.150

188/1

0.114

0.070

133/2

0.045

14/2/2

कुल योग 0.379

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना अन्तर्गत पीपलखेडा नहर की लघु नहर क्र. एल.एम. 7 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी विदिशा एवं कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर सं. क्र. 2 विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur, the 22nd July 2013

No.841 - Confdl . -2013 - II - 3-1-2013 . Judicial Officers ' Training and Research Institute , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Training ( FIRST PHASE ) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from 13-8-2013 to 7-9-2013 in the Institute . Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 13-8-2013 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court .

5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. to 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur , One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute on telephone No. 0761- 2628679 , at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicle .

7. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possibe for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

8. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्र. C- 5635-दो- 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 5638-दो- 2-17-2012.- श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 27 से 29 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में भाग 1 ]

दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 5640- दो- 3-51-2003 .- श्री के.सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री के.सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.सी. गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 5642-दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 10 से 11 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

2817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. C- 5645-दो- 3-47-2006.- श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 20 से 24 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-5647-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 10 से 15 जून 2013 तक छः दिवस के ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 19 जून 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्र. D - 3132-दो- 2-24-2008 .- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 5 से 8 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अगस्त 2013 एवं पश्चात् में 9 , 10 एवं 11 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

2818

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. D- 3207- दो- 3-66-2007.- श्री अजय पवार , ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( पी. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( पी. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( पी. ) के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्र. 844- Confdl. - 2013- दो - 2-21-63- ( Part- VI ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड ) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450 में नियुक्त करता है : -

क्रमांक नाम तथा पदनाम

सारणी

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी

सुपर समय वेतनमान में

नियुक्तिका दिनांक

(2)

(1)

1 श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , ग्वालियर.

2 श्रीमती कनकलता सोनकर,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी .

3 श्रीमती दुर्गा डावर,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी.

4. श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़.

5 श्री राजीव कुमार दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ.

6 श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.

7 श्री वीरेन्द्र सिंह,

अतिरिक्त सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग ,

मुख्यालय नई दिल्ली.

(4)

(3)

रिक्त पद पर.

1-6-2012

1-6-2012

श्री महेश प्रसाद अवस्थी, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर .

1-7-2012

रिक्त पद पर.

नवीन रिक्त पद पर.

19-10-2012

नवीन रिक्त पद पर.

19-10-2012

रिक्त पद पर .

1-1-2013

15-1-2013

रिक्त पद पर.

2819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

15-1-2013

8 श्री अब्दुल जब्बार खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट.

15-1-2013

9 श्री सुनील कुमार अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.

1-3-2013

10 श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( I.L.R & Examination ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.

1-3-2013

11 श्री गिरिराज किशोर शर्मा , रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल.

(4)

श्री वीरेन्द्र सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर .

रिक्त पद पर.

नवीन रिक्त पद पर.

श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव , सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

1-3-2013

12 श्री जगदीश प्रसाद महेश्वरी , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.

1-3-2013

13 श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास.

1-3-2013

14 श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी.

1-3-2013

15 श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.

1-3-2013

16 श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़.

1-3-2013

17 श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी .

1-3-2013

18 श्री विमल कुमार जैन सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.

1-4-2013

19 श्री हरि शंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल.

1-4-2013

20 श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर.

1-5-2013

21 श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय , बैढ़न.

श्री गिरिराज किशोर शर्मा , सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर .

श्री जे. पी. महेश्वरी , सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्तिपर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

नवीन रिक्त पद पर.

नवीन रिक्त पद पर.

नवीन रिक्त पद पर.

नवीन रिक्त पद पर.

रिक्त पद पर.

रिक्त पद पर .

रिक्त पद पर .

रिक्त पद पर.

2820

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013

[भाग 1

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. 860 - गोपनीय - 2013- दो- 2-10-62 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सेवानिवृत्त अधिकारी को, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित राज्य शासन के आदेश फा . क्रमांक 3 ( ए) 20-2000- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 23 जुलाई 2013 के द्वारा अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2004 से दिनांक 30-11-2007 के लिये विशेष रूप से स्वीकृत जिला जज चयन ग्रेड के सांख्येत्तर पद पर नियुक्त करता है : -

नाम

क्र.

सारणी

पद के संबंध में टिप्पणी

चयन ग्रेड वेतनमान में

नियुक्तिका दिनांक

(3)

(2)

(1)

1

(4)

1-4-2004

से

30-11-2007

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

श्री जी.एस. ठाकुर को जिला जज ( चयन ग्रेड स्तर ) प्रदान करने के लिये उक्त अवधि हेतु सृजित जिला जज (चयन ग्रेड स्तर ) के एक सांख्येत्तर ( Supernumerary Post) पद पर.

टिप्पणी. - उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 6532-2000 ( जी.एस. ठाकुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ) में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. ( सिविल ) 18537- 2012 में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2012 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है.

क्र. 862 - गोपनीय - 2013- दो- 2-33-57 ( भाग -11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -

क्रमांक (1)

अधिकारी का नाम (2)

1 श्री राजीव कृष्ण जोशी , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती शशिकिरण दुबे के सेवानिवृत्ति दिनांक 31-7-2013 के उपरांत से.

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. 874-गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

1

(3) बड़वानी (2) श्रीमती पूनम डामेचा (ट्रेनी जज).

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम (5) देवास

(4) देवास

(6) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश, ( ट्रेनी जज ) , की हैसियत से.

टिप्पणी.- श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 बड़वानी , के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , बड़वानी का स्थानांतरण, उनके स्वयं के व्यय पर, विचारोपरांत किया गया है . इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 August 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-08-16.33.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-08-16.33.Ordinary.