मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 33]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक16 अगस्त 2013- श्रावण 25, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2013
क्र. ई. - 5-891- आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री भास्कर लक्ष्यकार , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , चंदेरी जिला अशोकनगर को दिनांक 15 से 19 जुलाई , 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्ष्यकार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्ष्यकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्ष्यकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2013
क्र. ई. - 5-411- आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री अजय नाथ, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग को दिनांक 24 जून से 10 जुलाई, 2013 तक सत्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
2727
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.
2728
क्र. ई. - 5-667 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , तत्का. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 5 से 14 जून , 2013 तक दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-687 - आयएएस- लीव -5- एक.-( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 29 जुलाई से 8 अगस्त 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 जुलाई एवं 9, 10, 11 अगस्त, 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-688 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्री संजीव कुमार झा, आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 24 से 31 अगस्त, 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार झा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव कुमार झा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव कुमार झा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-794- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रघुराज एम . आर. आयएएस . , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 3 से 5 जून, 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
( 2 ) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम . आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-845 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री के. सी. जैन , आयएएस. , अपर आयुक्त उज्जैन संभाग को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 जून से 22 जून, 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-853 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री एन . बी. एस . राजपूत, आयएएस . , कलेक्टर जिला मुरैना को दिनांक 25 से 29 जुलाई , 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री एन. बी. एस. राजपूत की अवकाश अवधि में श्री आशीष गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर ( विकास ) मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है. '
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. बी. एस. राजपूत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एन . बी. एस. राजपूत द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष गुप्ता कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री एन . बी . एस . राजपूत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. बी. एस. राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. ई . - 1-205-2013-5- एक.- श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, भाप्रसे (2001 ) , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भाग 1 ]
2729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-675 - आयएएस लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र , आयएएस. , सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम , भोपाल को दिनांक 30 जुलाई से 3 अगस्त, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 अगस्त, 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र. ई. - 1-223-2013-5- एक. श्री जॉन किंग्सली ए. आर. भाप्रसे ( 2004 ) , मिशन संचालक , समग्र सामाजिक सुरक्षा- सह- संचालक, पंचायती राज को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई. - 5-832 - आयएएस- लीव- 5 - एक. (1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस. , सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15 से 19 जुलाई, 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है (2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. ई. - 1-330-2012-5- एक. श्री डी. के. सामन्तराय , भाप्रसे ( 1982 ) अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवायें, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत फूड सेफ्टी एण्ड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. एफ 23-11-2013- पच्चीस-4.- राज्य शासन एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री ठाकुरदास नागवंशी , माननीय विधायक पिपरिया को जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था. अतः पुनः एक वर्ष के लिये श्री ठाकुर दास नागवंशी , मान. विधायक पिपरिया को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मीनाक्षी मालवीय, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013
फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 16 ) , राज्य शासन श्री सुनील चौधरी पिता श्री लादू सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला झुंझुनू ( राजस्थान ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1986 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2013
फा. क्र. 1 ( बी) 02-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2004 के द्वारा श्री देवीसिंह राजपूत शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दमोह को नियुक्त किया गया था.
श्री देवीसिंह राजपूत, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दमोह की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
2730
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013
क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस -2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स -81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री प्रवीण गर्ग, तत्कालीन आयुक्त- सह संचालक खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल के स्थान पर श्री मनोहर अगनानी, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2013
शुद्धि पत्र
क्र. एफ 3-183-2012- बत्तीस. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 3-183-2012 - बत्तीस मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 जो कि दिनांक 14 सितम्बर 2012 से प्रकाशित कर लागू किये गये हैं . राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 एवं 16 में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ कार्यालय का नाम तथा गठित समिति में सदस्य सचिव के पदनाम में संशोधन एतद्वारा शुद्धि- पत्र जारी किया जाता है :-
1. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 विकास योजना/परिक्षेत्रिक में उपांतरण में उपनियम 4 (क) (ख) ( ग ) ( घ) एवं उप नियम ( 5 ) में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ ( व्ही. पी. एस. ) के स्थान पर "स्टेट इन्स्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग " प्रस्थापित किया जाता है.
2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 के उपनियम ( 5 ) के क्रमांक 6 एवं नियम 16 के उपनियम (2) में गठित समिति में क्रमांक 7 पर परियोजना संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के स्थान पर " संचालक समन्वय इन्स्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग " प्रस्थापित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
संसदीय कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. एफ (4 ) 11-2007- चार अड़तासील. राज्य शासन , इस विभाग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पद ( वेतनबैंड 15600-39100 + 6600 ग्रेड वेतन ) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है :-
( 1 ) श्री बी. आर. शर्मा ( सामान्य)
( 2 ) श्री महेश कुमार राजोरिया ( अनुसूचित जाति) 2. श्री शर्मा की पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर वाद क्रमांक 25466/2003 एवं 232/2005 के अध्ययीन रहेगी.
3. प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2013
क्र. 865 - एफ (4 ) 11-2007 - चार अड़तालीस. - श्री बी. आर. शर्मा , अनुभाग अधिकारी , संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के उपरान्त उन्हें उप संचालक, संसदीय विद्यापीठ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है. जिसके फलस्वरूप अवर सचिव का एक पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया है.
(2) श्री शर्मा की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष से अधिक रहने की संभावना है. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 की कंडिका 6 ( 3 ) में एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने का उल्लेख है . विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई 2013 में अनुशंसित प्रतीक्षा सूची से श्री शर्मा की संसदीय विद्यापीठ में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप अवर सचिव का पद रिक्त हो जाने पर श्री रविनीश तिवारी , निजी सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के अस्थायी रिक्त पद पर पदोन्नत किया जा सकता है .
(3 ) अतः राज्य शासन, श्री रविनीश तिवारी , निजी सचिव , संसदीय कार्य विभाग को अवर सचिव के पद ( वेतनबैण्ड 15600-39100 + 6600 ग्रेड वेतन ) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है .
(4 ) यह पदोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा श्री शर्मा के संसदीय कार्य विभाग में अवर सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर श्री तिवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के निजी सचिव के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.
भाग 1 ]
2731
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
(5) अवर सचिव की स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध होने तक श्री तिवारी का नाम निजी सचिव की वरिष्ठता सूची में यथावत् रहेगा.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि उर्पयुक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) , अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एल. सी. मोटवानी , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. एफ ( 4 ) 76-02- एक- अड़तालीस.- राज्य शासन, इस विभाग के निम्नलिखित सहायक ग्रेड -1 कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी के पद ( वेतनबैंड 9300-34800 + 4200 ग्रेड वेतन ) पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है :-
( 1 ) श्री रविन्द्र महाड़िक
(2 ) श्री शिव कुमार द्विवेदी
2. प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम , 1994 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, उपसचिव.
पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 3 अगस्त 2013
क्र. एफ 10-10-2010- तैंतीस.- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012 ) संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 9 अप्रैल 2013 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद्वारा निम्न क्षेत्रों को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित करता है : - क्र. विशेष पर्यटन जिला क्षेत्र
विशेष पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावित क्षेत्र (1) (2) (3)
(4)
1
सीहोर तहसील - बुदनी, रहटी, नसरूल्लागंज सलकनपुर
सतना तहसील-मझगवां
2 चित्रकूट
3 पन्ना
पन्ना तहसील - पन्ना, पवई , गुन्नौर , शाहनगर, रैपुरा.
4 चोरल इंदौर तहसील- ( डॉ. अम्बेडकर नगर ) महू 5 महेश्वर खरगौन तहसील- महेश्वर, कसरावद 6 अमरकंटक अनूपपुर तहसील - पुष्पराजगढ़ ( राजेन्द्र ग्राम).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 399-1988- ब- 2- दो. श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश, 17 , 18 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एम. के. मुदगल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत व मानव अधिकारी , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
2732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. एफ-1 (ए) 253-1988- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2013 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, 8 , 9, 14 एवं 15 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर . के. टण्डन , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ. अ. वि. , पु. मु. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013
एफ. क्र. 15-17-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-
अनुसूची
जिला- मण्डला तहसील-नैनपुर
क्र.
ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (1)
(2)
(3) 1. 1. मूल ग्राम- केरेगांव एवं पाटादेह
अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला
मण्डला.
2. नवीन ग्राम- आमाटोला प.ह.नं. 21 .
(2)
(3)
(1)
अधीक्षक, भू- अभिलेख , (नियमित) जिला मण्डला.
2. 1. मूल ग्राम- ईश्वरपुर 2. नवीन ग्राम- इमलीटोला प.ह.नं. 23 .
जिला-मण्डला तहसील-घुघरी
3. 1. मूल ग्राम- चाबी
अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित) जिला मण्डला.
2. नवीन ग्राम- झण्डाटोला प.ह.नं. 11 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2013
पृ. क्र. एफ 15-17-2013 - सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-17-2013- सात-6, दिनांक 8 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 8th August 2013
F. No. 15-17-2013- Seven- 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of :-
SCHEDULE
District-Mandla Tahsil-Nainpur
S. No. Name of original village
Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)
Superintendent of Land Records (Regular) , District-Mandla.
(1) (2) 1. 1. Org . Vill. Keregaon & Patadeh. 2. New Vill .-Aamatola P.H.No.- 21 .
2. 1. Org . Vill . Eshwarpur 2. New Vill .-Imalitola P.H.No.-23 .
Superintendent of Land Records (Regular) , District-Mandla .
District- Mandla Tahsil-Ghughari
3 .. 1. Org. Vill .-Chabi 2. New Vill . Jhandatola P.H.No.- 11 .
Superintendent of Land Records (Regular) , District-Mandla By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK GUPTA , Addl . Secy .
2733
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश - 462011 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013
आदेश
क्र. एफ. 67-83-10- तीन- 838.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् तराना, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी" को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " को संबोधित सूचना पत्र दिनांक 18 मार्च 2010 जारी किया जाकर अभ्यर्थी को प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2010 को व्यय लेखा प्रस्तुत किया है जिसके साथ विलंब के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है और प्रस्तुत किये गये व्यय लेखे में कमियां/त्रुटियां पाई गई हैं. अतः त्रुटियों/कमियों को पत्र की प्राप्ति से एक सप्ताह की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर पूर्ण करें. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 सितम्बर 2011 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " द्वारा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर व्यय लेखों की कमियों/त्रुटियों का सुधार नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी" को आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 26 जून 2013 को बुलाया गया. लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई का सूचना- पत्र लेने से इंकार किया तथा उक्त संबंध में अभ्यर्थी ने आयोग से कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी " द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी जोशी " मम्मीजी" को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद तराना, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
[ भाग 1 2734
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2013
क्र. एफ 1-2-13 - रा.स. यू.ए.1-861 . महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है:-
समिति के अध्यक्ष
डॉ. तुकाराम अन्नपा मोरे,
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी , जिला अहमदनगर ( महाराष्ट्र)
समिति के सदस्य
2. प्रो. ए. के. शर्मा
अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नोएडा (उ. प्र. )
समिति के सदस्य
3.
प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित.
श्री अशोक चक्रधर,
जे-116, सरिता विहार,
नई दिल्ली-110076
( 2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. तुकाराम अन्नपा मोरे को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
( 3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .
कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. 7997- सां- ले. - 2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से : -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. पर्यटन पुलिस चौकी, महेश्वर नगर , महेश्वर जो कि जिला खरगोन की तहसील महेश्वर में हैं पर्यटन पुलिस चौकी घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे : -
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
स. क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है
(3)
(2)
(1)
ज्वालेश्वर, कालेश्वर मंदिर 1 .
1. कोतवाली महेश्वर, तहसील महेश्वर
2. सात माता घाट
जिला खरगोन .
2735
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
3. पेशवा घाट , जगदीश मंदिर
4. काशी विश्वनाथ घाट
5. खतरनाक घाट
6. अहिल्या घाट
7. महिला घाट
8. सामने घाट ( प्रमुख घाट)
9 . नाव घाट
10. मातंगेश्वर घाट
11. पंडरीनाथ घाट
12. नर्मदा रिट्रीट
13. बाणेश्वर मंदिर
14. नर्मदा नदी
15. चौखण्डी
16. पेशवा मार्ग
17. चिंतामणी गणपति मंदिर
18. कमानी दरवाजा
19. बाजार चौक
20 . संपूर्ण किला परिसर
21. कालिदास मैदान
22. गांधी चौक से नर्मदा घाट मार्ग
23. केवट मोहल्ला
24. मोनी बाबा आश्रम
25. सीयाराम बाबा कुटिया
26. खडे पीर
27. अयोध्या बस्ती
28. गोपाल मंदिर से तिलक पथ रोड
29. तिलक पथ से नर्मदा रिट्रीट तक
30. धान मंडी
No. 7997 - S.W. - 2013 . In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below , The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette "
(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof, and
(ii) Declares Tourism Police Chouki Maheshwar , Nagar Maheshwar outpost to the a Police Station Kotwali in Tehsil of Maheshwar, District Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table :-
TABLE
S.No.
Local Areas Name of Village (3)
Name of Police Station ( with Tahsil and Distt . from which excluded (2)
(1)
1 . Jwaleshwar , Kaleshwar Mandir 1. Kotwali Maheshwar, Tehsil Maheshwar,
2. Sat Mata Ghat
District Khargone .
2736
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
[ भाग 1
(3)
(2)
(1)
3 . Peshwa Ghat , Jagdish Mandir
4. Kashi Vishvanath Ghat
5 . Khatarnak Ghat
6. Ahilya Ghat
7 . Mahila Ghat
8 . Saamne Ghat (Pramukh Ghat )
9 . Naav Ghat
10. Matangeshwar Ghat
11. Pandrinath Ghat
12 . Narmada Retreat
13 . Baneshwar Mandir
14 . Narmada Nadi
15 . Choukhandi
16 . Peshwa Marg
17. Chintamani Ganpati Mandir
18. Kamani Darwaja
19. Baajar Chouk
20. Sampurna Kila Parisar
21. Kalidas Maidan
22. Gandhi Chouk to Narmada Ghat Marg
23. Kewat Mohalla
24. Moni Baba Ashram
25. Siyaram Baba Kutiya
26 . Khade Pir
27. Ayodhaya Basti
28 . Gopal Mandir to Tilak Path Road
29. Tilak Path to Narmada Retreat
30. Dhan Mandi
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर/उपसचिव.
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2013
क्र. सह - अधि- रीडर -2013 .- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय 2000 के विनिमय , क्रमांक 3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष , श्री एन. डी. पटले एवं माननीय सदस्य श्री गिरीश ताम्हणे, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 23 अगस्त 2013 ( शुक्रवार) को नियत की गई है . उक्त दिनांक को पेशी स्थान कार्यालय , कमिश्नर, उज्जैन राजस्व संभाग , उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.
(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार )
संजय नायक, रजिस्ट्रार.
2737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम , दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. 802 - मण्डी निर्वाचन-2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 102 - रतलाम के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
क्र.
मण्डी समिति का नाम
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (1)
(2)
(3) 1
102- रतलाम श्री कांतिलाल भूरिया, संसदीय क्षेत्र- झाबुआ, गोपाल कालोनी, जिला झाबुआ.
2
102- रतलाम
श्री आनन्दीलाल टाक पिता श्री छगनलाल टाक निवासी ग्राम गुणावद, तहसील व जिला रतलाम.
102- रतलाम
3
श्री राजेन्द्र राठौड़- मांगीलाल राठौड़ 116 , शहर सराय रतलाम.
4
102- रतलाम श्री सी. के. जैन , उप संचालक कृषि, कृषि विकास कार्यालय, रतलाम.
5
102- रतलाम
श्री रामचन्द्र चौधरी , निवासी ग्राम चिकलिया पोस्ट विलपांक, तहसील व जिला रतलाम .
6
102- रतलाम श्री शक्तिसिंह आ. बहादूरसिंह सिसोदिया सेमलिया
7
102- रतलाम श्री कैलाश निनामा, सदस्य जिला पंचायत, रतलाम.
प्रतिनिधि
मण्डीअधिनियम की धारा (4)
(5)
धारा -11 ( घ ) एक सांसद, लोकसभा सदस्य
धारा -11 ( 1 ) ( घ) -दो विधायक, रतलाम ग्रामीण , विधान सभा सदस्य.
धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक सहकारी विपणन (सोसायटी) .
धारा -11 खण्ड ( च ) उप संचालक, कृषि विभाग
धारा -11 खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित.
धारा -11 खण्ड ( झ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक.
धारा -11 खण्ड (ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत रतलाम .
क्र. 804 - मण्डी निर्वाचन-2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , कृषि उपज मण्डी समिति , 103 - जावरा के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
क्र.
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता मण्डीसमिति का नाम
(1)
(2)
(3) 1
103-जावरा सुश्री मिनाक्षी नटराजन, संसदीय क्षेत्र- मन्दसौर, 23 , एम.आई.जी. इन्द्रानगर , रतलाम .
2
103-जावरा
श्री महेन्द्र गोखरू, खारीवाल कॉलोनी , जावरा
3
103- जावरा
श्री देवेन्द्र शर्मा पिता हीरालाल शर्मा, ग्राम शुजापुर, जिला रतलाम ( म. प्र. ) .
4 103-जावरा श्री डी. आर. माहोर , अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , जावरा .
प्रतिनिधि
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
(5) लोकसभा सदस्य
धारा -11 ( घ ) एक विधान सभा सदस्य
धारा -11 ( 1 ) ( घ) -दो
धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.
धारा -11 खण्ड ( च) उप संचालक, कृषि विभाग 2738
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(1)
(2)
(3) 5
103- जावरा
श्री प्रकाश मेहरा , एडव्होकेट निवासी 3 , शुक्रवारिया जावरा , जिला रतलाम.
6
103- जावरा
श्री किशोर आ. फकीरचन्द राठोर, मामटखेड़ा.
7
103-जावरा श्री विश्वजीत सिंह राठौर, पंच, ग्राम पंचायत आम्बा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम.
(4)
(5)
धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.
धारा -11 , खण्ड ( झ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक
धारा -11 , खण्ड (ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.
क्र. 806- मण्डी निर्वाचन-2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 104- आलोट के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
क्र.
मण्डीसमिति का नाम
(2)
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3) (1)
1 104- आलोट श्री प्रेमचन्द गुड्डू- संसदीय क्षेत्र , उज्जैन 90, अनूप नगर जिला इन्दौर, बी -32 , संतनगर उज्जैन.
2 104-आलोट श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक- आलोट, जगदेव गंज, आलोट.
3 104-आलोट श्री हरपालसिंह पिता मोहनसिंह सोलंकी, बड़ा रावला, आलोट.
4 104- आलोट श्री डी. के. श्रीवास्तव , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , आलोट.
5 104- आलोट श्री गोरधनसिंह सोलंकी, निवासी बड़ा रावला तहसील आलोट जिला रतलाम .
6 104- आलोट श्री सुरेन्द्रसिंह आ. गोवर्धनसिंह , बड़ा रावला आलोट.
7 104- आलोट श्री बाबूलाल लूहार, सरपंच, ग्राम पंचायत, खजूरी देवड़ा.
प्रतिनिधि
(4)
मण्डी अधिनियम की धारा (5) लोकसभा सदस्य
धारा -11 ( घ) एक विधान सभा सदस्य
धारा -11 ( 1 ) ( घ ) -दो
धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.
उप संचालक, कृषि विभाग धारा -11 , खण्ड ( च)
धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित .
धारा -11 , खण्ड ( झ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक
धारा -11 , खण्ड ( ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.
क्र. 808 - मण्डी निर्वाचन- 2013.-मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 105 सैलाना के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
मण्डी समिति
क्र.
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता का नाम
(3) (1)
(2)
1 105-सैलाना श्री कांतिलाल भूरिया, संसदीय क्षेत्र झाबुआ, गोपाल कालोनी , जिला झाबुआ.
प्रतिनिधि
मण्डीअधिनियम की धारा (4)
(5) लोकसभा सदस्य
धारा -11 ( घ ) एक भाग 1 ]
2739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(1)
(3) (2)
2 105-सैलाना श्री प्रभुदयाल गेहलोत, विधायक- सैलाना, पुरानी नगरपालिका भवन, सैलाना.
3 105-सैलाना श्री कन्हैयालाल गरिया, नि. बायड़ी, पोस्ट बासिन्द्रा, तहसील सैलाना. 105-सैलाना
4
श्री एस. के. सिंह , अनुविभागीय अधिकारी , कृषि, सैलाना.
105-सैलाना
5
श्री श्रेणिकमल चण्डालिया, पेलेस के सामने , तहसील सैलाना, जिला रतलाम.
6 105-सैलाना श्री मगन आ. मांगूजी, पाटड़ी, तहसील सैलाना.
7 105-सैलाना श्री मुकेश वालुजी खराड़ी, सरपंच, ग्राम पंचायत खेरदा.
(4)
(5) विधान सभा सदस्य
धारा -11 ( 1 ) ( घ ) -दो
धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.
उप संचालक, कृषि विभाग धारा -11 , खण्ड ( च)
धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.
धारा -11 , खण्ड ( झ ) प्रबंधक, भूमि विकास बैंक
धारा -11 , खण्ड ( ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम .
क्र. 810 - मण्डी निर्वाचन-2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , कृषि उपज मण्डी समिति, 106 - ताल के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
क्र.
मण्डीसमिति का नाम
(2)
(1)
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3) 1
106 -ताल
श्री राजाराम पिता कचरूलाल पाटीदार, मुण्डलाकला.
2
106-ताल
श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक- आलोट , जगदेवगंज आलोट.
3
106 -ताल
श्री शितलसिंह पिता अमरसिंह ताल 4
106 -ताल
श्री भीका वास्के, सहायक संचालक, कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विकास महलवाड़ा, रतलाम .
5
106-ताल
श्री गोरधनसिंह सोलंकी, बड़ा रावला, तहसील, आलोट , जिला रतलाम.
6
106-ताल
श्री भेरूलाल आ. फूलचन्द पाटीदार, लसुड़ियाखेड़ी.
7
106 -ताल
श्रीमती रूकमणी बाई हाड़ा, सदस्य जिला पंचायत, रतलाम.
प्रतिनिधि
(4)
मण्डीअधिनियम की धारा (5) लोकसभा सदस्य
धारा -11 ( घ ) एक विधान सभा सदस्य
धारा-11 ( 1 ) ( घ ) -दो
धारा -11 खण्ड ( ङ) प्रबंधक, सहकारी विपणन सोसायटी.
धारा -11 , खण्ड ( च) उप संचालक, कृषि विभाग
धारा -11 , खण्ड ( ज) अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.
प्रबंधक, भूमि विकास बैंक धारा -11 , खण्ड ( झ)
धारा-11 , खण्ड ( ञ ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, रतलाम.
राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
2740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 17 जून 2013
प्र. क्र. 03 - अ- 82 - वर्ष 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.20 कटनी कटनी देवरीहटाई प.ह.नं. 65/54
योग .. 0.20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
देवरीहटाई जलाशय योजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कटनी.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र. भू- अर्जन- 13-154 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
शाजापुर
निजी भूमि
पोलयखुर्द
गुलाना
3.497
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन खाम तालाब ग्राम पोलायखुर्द नहर .
विभाग , शाजापुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/ भू- अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
2741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन- 13-155.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
गुलाना
शाजापुर
सिमरोल ( शु. ) निजी भूमि 0.387
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सिमरोल तालाब क्र. 2 सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शाजापुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. - भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
मंगरोला
रकबा 2.120 उज्जैन उज्जैन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मंगरोला उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
2742
क्र. - भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
रकबा 0.450 उज्जैन उज्जैन कस्बा उज्जैन
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु ऋण मुक्तेश्वर से रणजीत हनुमान मंदिर मार्ग के मध्य क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए की भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
क्र. - भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
कस्बा उज्जैन
रकबा 0.500 उज्जैन उज्जैन
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु दत्त अखाड़ा क्षेत्र से नरसिंह घाट क्षेत्र के मध्य क्षिप्रा नदी पर पुल के निर्माण के लिए की भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
2743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
क्र.- भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसारे इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
कस्बा उज्जैन
उज्जैन
रकबा 0.187 उज्जैन
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु बड़े पुल ( चक्रतीर्थ) के समानांतर क्षिप्रा नदी जल मग्नीय पुल निर्माण कार्य के लिए की भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. - भूमि संपादन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
उज्जैन
रकबा 2.009 उज्जैन
कस्बा उज्जैन
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ 2016 हेतु एम आर 5 मार्ग पर रेल्वे समपार क्र. 29 ए उज्जैन भोपाल रेल खण्ड कि.मी. 57/38- 407) पर आरओबी का निर्माण कार्य के लिए की भूमिअधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
2744
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
ग्राम नानाखेडा रकबा 1.430 उज्जैन उज्जैन
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम नानाखेडा, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
रकबा 4.400 उज्जैन
ग्राम सांवराखेडी
उज्जैन
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सांवराखेडी, उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
2745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
उज्जैन, दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. भूमि संपादन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(5)
(4)
उज्जैन
इन्दौख
भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर
महिदपुर
0.03 हे. पर स्थित मकान.
इन्दौख - बडोद मार्ग पर स्थित काली सिंध नदी पर सेतु निर्माण होने उपरांत मार्ग में आ रहे मकान अधिग्रहण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 3 अगस्त 2013
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 422-10 पत्र क्र. भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) (2)
सतना
6.270 8.963
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना जिला म.प्र.
अमरपाटन अमरपाटन
अमझर छाइन
अमझर तालाब योजना के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 2746
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. 1815 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
सीधी
मऊ
0.150
रामपुर नैकिन
बाणसागर परियोजना के सिंहावल मुख्य नहर प्रणाली के अन्तर्गत क्रास कम एस्केप के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी, (म.प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1817- भू-अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (3)
(2)
(1)
(4)
1.75
सतना
कोटर गोलहटा
योग .. 1.75
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब - माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमिके लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. 1819 - भू- अर्जन- 2013-14 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.045 सतना
कोटर देवरी वृत्त
योग .. 1.045
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब - माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1823 - भू- अर्जन - 2013-14 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
(1)
0.985 सतना
पतौड़ा
रघुराज नगर
योग .. 0.985
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा,
(म.प्र.).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की पवैया माइनर और पवैया सब- माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2013
क्र. 1835 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त 2748
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3)
(4) (1)
0.021 रीवा
सिलपरी
हुजूर
योग .. 0.021
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग रीवा, ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली सिलपरी वितरिक की सिलपरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2013
क्र. 1838 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
सेमरी
0.85 सीधी सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1840- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
0.79 सिहावल महुआर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
क्र. 1842 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3)
(4) (1)
अमिरती
सीधी
0.740 सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माईनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1844 - भू-अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
सीधी
अमिलिया
0.545 सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माईनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1846- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.41 सीधी
अतरैला
सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2750
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. 1848 - भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.58
हिनौती
सिहावल
सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी (म.प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 8 अगस्त 2013
क्र. 7307- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(1)
(3)
दायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि
2.390 राजगढ़ राजगढ़ नरसिंहपुरा
खाजला
1.659 राजगढ़
राजगढ़
2.832 राजगढ़ बड़दला
राजगढ़
0.271 राजगढ़ घोघड़िया खुर्द
राजगढ़
2.452
घोघड़िया कला
राजगढ़
राजगढ़
3.692 राजगढ़
हिरनखेड़ा
राजगढ़
6.586
टांडीकलां
राजगढ़
राजगढ़
सेमली जागीर
1.408 राजगढ़ राजगढ़
योग .. 21.290
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
मूण्डला तालाब की दायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
2751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(4)
(3)
(1)
(2)
बायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि
4.432 राजगढ़ राजगढ़ मूण्डला
0.920 राजगढ़ राजगढ़ बड़दला
2.053 राजगढ़ राजगढ़ पीपलबेपुरोहित
4.564 राजगढ़ राजगढ़ हिरनखेड़ी
0.723 राजगढ़
राजगढ़
भवानीपुरा खुर्द
1.026 राजगढ़
रामपुरिया
राजगढ़
2.961 राजगढ़
राजगढ़ उंचाखेड़ा
2.850 राजगढ़ राजगढ़ उद्घरिया
1.083 राजगढ़
पड़िया जागीर
राजगढ़
20.617
योग ..
41.907
महायोग
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
मूण्डला तालाब की बायीं मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 7309 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
नदी से प्रभावित भूमि
1.120 राजगढ़
देहरीकराड़
राजगढ़
योग .. 1.120
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
सनखेड़ी बैराज स्थल पर नदी से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2752
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 27 जुलाई 2013
क्र. एफ 404- भू-अर्जन 12.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- हिनौता खुर्द
(घ ) क्षेत्रफल -1.280 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
नम्बर (1)
0.476
314
0.048
317/2/10
0.010
318/1
0.005
318/2
0.016
317/2/2
0.066
315
0.154
316
0.277
321
0.068
322
317/1ख
0.061
0.039
317/1 क/3
0.030
317/1क/2
0.030
317/1 क/1
1.280
निजी खाता भूमि योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बाण सागर बदल मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 404 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- जोवा
(घ ) क्षेत्रफल-1.589 हेक्टर .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.036
238/2
0.030
236
0.029
235
234/2
0.012
0.012
234/1 क
0.025
396
397/1
0.084
0.084
401/1 ख/3
0.084
400/2
0.034
425/1
0.013
152
0.033
154
148
0.024
0.012
145
0.011
146
0.024
452
0.011
144/1
0.010
144/2
0.058
503/2
0.058
503/1
504/1
0.100
508
0.006
507/1 क
0.048
507/2
0.048
509
0.081 भाग 1 ]
2753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(1)
520/1
0.055
526
0.117
551/2 क
0.117
0.450
555/1
निजी खाता भूमि योग .. 1.589
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 404 - भू-अर्जन-12. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- टीकर
(घ) क्षेत्रफल-0.532 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.486
369/2
412/1
0.023
412/2
0.023
निजी खाता भूमि योग 0.532
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 404- भू-अर्जन-12. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ ग्राम- खारा
(घ) क्षेत्रफल -1.474 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
263/1 क
0.034
0.047
263/ 1 ख
272/1 ख
0.012
0.040
263/2क/1 / 1
0.036
263/2क/2
263/3
0.173
0.028
272/3
0.028
272/2क/ 1
273
0.085
275
0.081
282
0.045
0.016
283/2
0.020
284/1अ
0.020
284/2
0.061
285
271/641
0.109
479/1
0.024
0.008
479/2क
479/2ख
0.008
0.008
479/2 ग
479/3
0.035
482
0.089
483
0.020
0.014
479/4 क
0.015
479/4 ख
0.068
489/1
0.079
492/1
489/2
0.069 2754
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(1)
492/2
0.078
0.040
491/1
0.061
491/2
0.049
493
0.024
494
निजी खाता भूमि योग . 1.474
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जिगना बरही बदल मार्ग के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 405 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- खरमसेड़ा
(घ) क्षेत्रफल-20.208 हेक्टर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा नम्बर (1)
2.000
1626/2/2
0.337
1626/2क/2
1626/2 ख/1 क
0.959
1626/2ख/2
1.011
1626/2ग
2.023
1.619
1626/2घ/1
0.405
1626/2घ/2
0.675
1626/5/1
0.674
1626/5/2
0.674
1626/5/3
1.012
1626/2च/1
2.023
1626/छ
1626/2ज
2.023
2.023
1626/2झ
1.011
1626/2च/2
(2)
(1)
1626/2क/2
0.338
1626/2क/3
0.337
1.011
1626/2क/4
0.053
1626/2ख/ 1 ख
20.208
निजी खाता भूमि योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- मौहास तालाब योजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
सतना, दिनांक 3 अगस्त 2013
क्र. एफ 421 - भू-अर्जन 13. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ ग्राम- किरहाई
(घ) क्षेत्रफल-1.802 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
294/2क
0.162
294/2ख
0.113
300
0.599
0.283
301
302
0.129
0.243
306/ 1 ख 1
0.263
307/ 1 ख 1
1.802
निजी खाता भूमि योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2755
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013
प्र. क्र. 30 - अ - 82-12-13 - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम- उर्वा- II
(घ) क्षेत्रफल-0.454 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है . में) (3)
(2)
(1)
0.007
0.272
356 मिन-1
0.007
0.209
356 मि-2क
0.007
0.209
356मि -2ख
357
0.085
0.658
538
0.157
0.157
0.010
00.84
690/1
0.010
690/2
0.050
691/मिन-1
0.049
619/मिन-2
706
0.051
707
0.021
योग : 0.454 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 30-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- अशोकनगर
(ग ) ग्राम-गोपालपुर
(घ ) क्षेत्रफल ( हे. ) -20.626
सर्वे क्रमांक
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टयर में )
(1)
(2)
0.418
3/2
0.969
3/3
0.618
6/1
0.618
6/2
2.000
7/1
7/2
1.292
0.300
11/1 मे से
0.209
11/2मे से
0.100
12/1 में से
13/2में से
0.400
36/2में से
0.209
37/2 में से
0.627
0.708
38/1
38/2 ख
0.616
47/1 मे से
0.209
47/2मे से
0.209
175में से
0.100
179/2
2.000 2756
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(1)
1.373
180/1 मि.
0.418
180/1 मि.
0.209
180/1 मि.
0.418
181/1 मि. में से
181/2क में से
0.260
182/1 में से
0.209
0.418
263/1 में से
0.418
263/2में से
263/3 में से
0.836
0.300
265/1 में से
265/3 में से
0.418
1.881
266/1 में से
266/2में से
1.500
268/3 में से
0.209
0.157
269/1
20.626
योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरखेडा छज्जू बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सन्तोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-198 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पोहरी
(ग ) नगर/ ग्राम- नैनागढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-39.77 हेक्टर .
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
4
1.00
1.00
5
6
0.95
0.72
7
1.85
9
10/1
1.01
11
0.90
0.83
12
0.50
14/2
20/1
0.41
0.50
20/2
1.04
21
0.20
22
23/1
0.50
23/2
0.04
0.24
29
0.37
32
0.13
33
0.05
34
35
0.11
43
0.06
0.22
44
0.11
45
0.10
47
0.23
48
0.42
48/288
0.14
49
50
0.09
0.25
51
52
0.10
53
0.04
0.11
54
0.40
57
59
0.84
1.73
60/1
0.06
60/2
61
0.39 2757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.73 62/1
0.40 63
0.20 64
65/2
1.20
0.18 66
0.16 67/1
0.03 70
0.55 71
0.15 72
0.46 73
0.08 74
76
0.16 78
0.35
0.31 79/1
79/2
0.15
0.50 79/3
0.18 79/4
0.52 79/289
0.41 83/1
0.42 83/2
0.83 84
0.45 86
0.34 88/1
1.02 88/2
0.23 89/1क
0.35 89/ 1ख
0.75 89/2
0.60 89/3
0.70 89/4
0.40 89/5
0.25 89/6
2.00 90
0.55 91
0.85 95
0.10 96
0.28 114
0.28 116
0.90 117
0.27 118
119
0.16
0.15 129
(2)
(1)
131
0.05
132
0.15
0.25
133
0.13
134
0.03
135
0.20
136
138
0.01
142
1.07
0.20
143
150
0.43
0.22
151
152
0.08
153
0.01
0.22
154
155
0.15
157
0.08
161
0.01
0.01
164
0.09
165/1
0.14
165/2
39.77
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2013-204.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-पोहरी 2758
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(ग) नगर/ग्राम- मकलीझरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.95 हेक्टर .
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में )
(2)
(1)
0.10
02
04
0.06
0.05
05
0.28
06
07
0.08
08
0.08
10
0.25
0.20
0.05
15
16
0.15
18
0.23
0.03
19/1
0.03
19/2
0.03
19/3
20/1
0.05
0.04
20/2
0.05
20/3
21
0.05
22
0.28
23
0.12
24
0.15
0.03
25/1
0.08
28
29
0.03
30
0.03
0.05
31
0.14
32
0.01
33
0.01
34
40
0.08
42
0.13 कुल योग . 2.95
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. 13 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग ) नगर/ग्राम- कमलापुर
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.13 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टयर में)
(1)
(2)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में ) (3)
0.42
493
0.13 योग .. 0.13 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद 2759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(ग ) नगर/ग्राम- रामपुरा
(घ ) कुल क्षेत्रफल-1.95 है .
सर्वे नं.
कुल रकबा (है. में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है . में)
(2)
(3) (1)
0.12 851
1.09
0.95
862/1
0.11 862/2
0.95
862/3
0.95
0.03
1.11
866
0.07 860
1.49
2.40
0.12 870
0.09 871
0.91
1.23
0.08 875
0.11 880
1.25
0.20
0.03 894
0.06
1.01
893
0.56
891/1
0.06
0.27
891/2
0.09
0.39
892
0.47
0.07 684
0.22
0.04 682
0.07 680
0.65
0.12
1.27
656
0.01 657
0.12
0.11
0.98
658
0.27
0.01 659
0.28
0.05 652
0.03 650
0.84
1.00
640/1
640/2
1.40
0.08
0.42
640/3/मिन.
640/3 मिन.
0.40
0.40
640/4
0.05
0.24
629
0.05
0.43
628
627/1
0.43
0.07
0.42
627/2
0.21
0.05 620
617
0.34
0.08
0.02
0.37
616
0.02
0.37
615
0.05
0.43
651
योग .. 1.95 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 15- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ग्राम - रवरौआ
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.31 है .
अर्जित किये जाने सर्वे नं.
कुल रकबा (है. में) वाला अनुमानित रकबा ( है. में)
(2)
(3) (1)
0.25
0.05 2483
0.16
1.83
2482
0.85
0.10 2480
योग .. 0.31 (2) प्रयोजन- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 16- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित 2760
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील-गोहद
(ग ) नगर/ग्राम- बडेरा
(घ ) कुल क्षेत्रफल-5.73 हे .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )
(2)
(3) (1)
0.660
0.08 707
704
0.09
0.690
0.06 699
1.000
0.04
0.390
697
0.40
0.03 696
0.09
1.070
695
0.11
1.110
689
1.020
0.09 685
0.07 676
1.150
0.02
1.260
673
0.16 674
2.100
2.150
0.15 663
0.08
0.970
664
0.03
0.420
639
0.06 638
0.370
0.06
0.370
301
0.490
0.01 300
0.09 302
0.960
0.200
0.01 303
0.330
0.06 304
0.400
0.02 306
0.05
0.540
311
0.14 310
1.250
2.220
0.09 309
0.04 320
0.910
0.07 228
0.880
0.14
0.870
227
0.01
0.070
226
0.02 215
0.320
0.10 213
1.750
(2)
(3) (1)
0.240
0.04 129
0.05 130
0.240
134
0.540
0.02
0.12 135
1.210
0.01 150
0.290
0.600
149
0.09
0.370
0.06 152
0.710
0.01 145
0.630
0.10 754
2.320
0.21 756
0.10
1.280
757
0.17
0.990
760
759
0.830
0.06
1.280
0.11 761
0.15 771
1.030
0.05
1.000
772
1.270
0.12 785
0.26
1.650
777
0.12 783
1.470
0.01 781
0.760
780
1.120
0.23
0.07 532
0.310
1.010
0.03 534
0.300
0.04 535
526/1
0.350
0.08 526/2
0.070
0.190
0.01 525
0.05 528
0.390
529
0.510
0.04
0.01 518
0.920
504
0.600
0.11
0.540
0.03 501
0.040
0.03 500
487
0.110
0.01
0.280
0.02 488
0.01
0.270
489
0.140
0.01 490
0.02 491
0.170
0.730
0.08 498
492/1
0.820
0.15
0.810
492/2
0.02
0.360
495 2761
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.03 494
0.330
0.12
0.890
477
0.17 444
1.640
0.16
1.050
436
0.170
0.07 491
0.04 483
0.790
0.10
0.580
484
0.06 702
0.570
5.73
योग .
(2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 17- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील - गोहद
(ग) नगर/ग्राम- चितौरा
(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.62 हे.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(3) (1)
0.16
0.03 2608
0.05 2609
0.51
0.32
0.02 2607
0.03
0.15
2610
0.01
0.16
2611
(2)
(3) (1)
0.01 2612
0.50
2615
0.52
0.08
0.48
0.06 2614
1.00
0.01 2616
0.98
0.13 2617
0.71
0.01 2618
0.01 2593
0.60
0.17 2662
0.25
योग .. 0.62 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील - गोहद
(ग ) नगर/ग्राम- बीलपुरा
(घ) कुल क्षेत्रफल-1.76 हे .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (3) (1)
(2)
0.13
0.01 84
0.01 93
0.83
0.42
0.07 85
0.06
0.47
86
0.36
0.05 92 2762
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(3)
(2)
(1)
0.06 216
0.15
0.34
0.06 91
0.05 90
0.31
129
0.10
0.01
0.07
1.07
125
0.14 124
1.54
0.86
0.08 151
1.08
0.02 176
0.09 152
0.58
0.75
0.13 153
0.01 154
0.21
0.10 175
1.16
0.19
2.60
174
0.68
0.07 226
221
0.32
0.01
0.50
0.04 223
0.48
0.08 222
0.03
0.14
218
217
0.15
0.03
0.08
1.75
252
0.05 255
0.36
254
2.20
0.16
योग .. 1.76 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 19- अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील-गोहद
(ग) नगर/ ग्राम- डिरमन
(घ) कुल क्षेत्रफल-2.76 हे .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में)
(2)
(3) (1)
0.03 46
3.76
3.65
0.42 43
45
0.05
0.01
0.16 31
1.28
0.08 29
1.69
0.01 32
3.08
3.66
0.02 28
26
0.08
0.01
3.17
0.23 25
185
0.07
0.01 186
0.72
0.10
0.08
0.68
187
0.12
1.18
189
258
1.49
0.01
0.13 257
1.04
0.32
0.06 256
0.03
0.15
255
0.01 254
0.37
253
0.80
0.08
0.45
0.08 252
0.01 316
1.13
0.68
0.03 244
1.05
0.15 318
0.06 319
0.73
0.01 329
0.72
0.06
327/मिन
0.05
0.24
327/मिन
0.23
327/मिन
328
0.53
0.09
0.20
326/मिन
0.08
326/मिन
0.05
0.44
326/मिन
333
0.38
0.01 336
0.08
0.01 337
0.10
0.03
1.07
0.12 338
405
0.04
0.56 2763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
1.15
0.08 363
0.83
0.08 403
0.01 364
0.49
0.07
0.46
402
1.64
0.01 184
0.13
0.01 469
1.10
0.01 471
0.53
0.13 474
0.81
0.02 475
योग .. 2.76 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 20- अ-82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद
(ग ) नगर/ ग्राम- पिपरसाना
(घ) कुल क्षेत्रफल-13.79 हे.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में )
(3)
(2)
(1)
0.01
0.13
1670
0.09
0.51
1679
0.01
0.46
1668
0.05
0.58
1680
0.10 1678
0.61
(2)
(3) (1)
1675
1.13
0.08
0.61
0.10 1676
0.21
0.02 1685
0.33
0.10 1559
0.24
0.03 1561
0.05 1562
0.43
1563
1.49
0.06
1.47
0.04 1542
1540
0.76
0.02 1541
0.90
0.09
1.23
0.12 1526
0.05
0.01 1524
0.09 1522
0.81
1496
0.58
0.05
0.01 1521
0.44
0.01
0.23
1502
0.16
0.03 1497
0.66
0.07 1498
1500
0.02
0.66
0.07
0.28
1499
0.57
0.09 1429
0.09 1430
0.53
0.04 1432
0.12
0.14 1313
1.10
0.06
0.47
1314
1315
0.59
0.03
0.52
0.01 1297
1.00
0.07 1308
1307
0.81
0.11 1305
0.55
0.09
0.04 1303
0.45
0.21
1.44
1239
0.01 1240
1.71
0.06 1221
0.63
0.01 1221/5158
0.10
0.17 1220
1.40
0.08
0.02 1219
0.07 1217
0.36
1216
0.91
0.01
0.46
1214/1
0.12 1214/2
0.45
0.01 1205
0.410 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
2764
(3)
(2)
(1)
0.05
0.960
1213
0.02
0.220
1208
0.02
0.23
4454
4455
0.22
0.04
0.07 4457
0.41
0.25
0.01 4456
0.93
4458/1
0.12
1.00
4458/2
0.89
0.15 4470
0.09
0.61
4471
0.01
0.90
4472
0.06
0.06 4483
0.01
0.74
4484
0.54
0.02 4570
1.10
0.02 4598
0.06 4615
0.95
0.14
0.56
4616/मिन -1
0.08
0.59
4619
0.94
0.04 4613
0.01
0.30
4620
0.17
0.22
4629
0.81
0.06 4640
0.87
0.05 4635
0.86
0.12 4636
1.41
0.11 3524
0.69
0.02 3535
0.10
0.62
3523
0.34
0.05 3522
0.28
0.01 3521
0.12 1626
0.76
1.12
0.16 1618
0.01 1616
0.20
0.47
0.01 1612
0.12 1613
1.11
0.31
0.04 1608
0.36
0.05 1607
0.10
1.18
1605
0.02 1469
0.43
1.83
0.06 1470
1468
2.52
0.23
1.50
1461
0.16 1459
1.34
0.08
0.10 4510
1.14
(3) (1)
(2)
0.01
1.23
4508
0.25 4525
1.88
4527
0.18
2.61
1.21
0.09 4531
0.08 4534
1.51
0.12 4530
1.49
0.01 4684
3.19
0.17
0.89
4682
1.64
0.05 4681
0.12
0.95
4738
4737
1.12
0.07
0.13 4739
0.88
1.06
0.03 4764
4769
1.36
0.14
0.71
0.07 4728
4730
0.40
0.03
0.60
0.05 4726
4725
0.11
0.61
0.09 4773
0.51
1.05
4781
0.08
1.40
4782
0.13
0.63
0.06 4784
0.16
1.85
4821
4820
0.06
0.65
0.07 4882
0.83
0.07
0.84
4881
0.05 4880
0.62
4879
0.14
0.02
0.13
1.22
4878
4887
1.03
0.12
0.08
0.89
4895
0.790
0.08 4897
1.50
0.02 4898
0.20
0.01 4816
0.01 4899
1.030
0.34
0.01 4814
0.28
0.01 4815
0.07 4322
0.67
0.10 4325
1.46
0.07 3664
0.35
0.01 4289
0.59
265
0.75
0.10
0.10
0.63
268 2765
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.19
1.48
271
0.05 292
0.28
1.45
0.10 293
308
2.08
0.13 317/5083
0.15
0.01
0.06 317
1.61
0.70
0.08 318
1.19
0.03 349
0.04
0.17
347
0.02
1.16
613
0.06
0.74
549
0.63
0.09 348
553
0.39
0.04
0.04 603
0.16
0.50
0.04 602
0.01 346
0.43
0.03 345
0.31
0.01
0.19
495
0.31
0.03 494
0.03 493
0.31
0.03
1.13
491
0.36
0.03 497
0.09 522
0.66
1.25
0.07 546
0.19
0.04 548
0.01 517
1.80
0.07 544
1.08
0.05 552
0.56
0.24
0.03 554
0.12
1.07
612
0.07 611
0.53
0.04
0.39
610
0.37
0.03 601
0.02
0.13
609
0.59
0.06 597
0.97
0.11 594
0.27
0.01 589
0.18 590
1.00
0.19
0.01 698
0.04
0.19
697
0.02
1.29
2895
2.08
0.04 699
1.15
0.17 3972
(2)
(3) (1)
0.81
0.09 3973
3975
0.59
0.13
0.60
3975/मिन-1
3976/मिन
0.55
0.05 3976/मिन
0.55
0.01
1.05
3967
0.20
3966
0.05
0.10
0.63
3965
0.15
0.01 3965/5132
0.04 3964
0.67
0.64
0.02 3959
0.71
0.09 3955
0.09
0.78
3954
0.03 3941
0.74
0.05
0.53
3942
0.05 3938
1.03
0.10 3936
0.65
1.39
3
0.03
0.33
0.02 21
0.01 18
0.84
0.09 20
0.62
0.08 19
0.42
0.01 34
1.18
0.08
0.66
27
1.46
0.05 26
0.03
1.50
42
0.39
0.05 43
0.06 44
1.00
63
0.84
0.01
0.16 57
0.92
0.08
0.01 58
0.07 56
2.08
0.16 55
1.61
2.04
0.20 49
0.82
4569
0.15
योग .. 13.79 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
2766
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. 21 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग ) नगर/ग्राम- छरैटा
(घ ) कुल क्षेत्रफल-2.52 हे.
कुल रकबा (हेक्टर में)
सर्वे नं.
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में )
(2)
(3) (1)
405
1.68
0.13
0.05 409
0.38
0.95
0.12 410
0.60
0.10 411
0.07 412
0.51
1.39
0.15 413
0.01
0.42
1036
0.17
0.01 1034
1.29
0.12 1035
0.93
1033
0.03 288
0.46
0.10
0.02 287
0.45
0.12
2.61
252
0.01
0.28
285
253
1.06
0.16 254
0.13
0.06
1.03
0.01 256
2.04
0.02 251
250
0.01
0.94
1.50
0.17 247
1.52
0.10 235
243
0.73
0.05
4.41
0.23 236
228
2.27
0.13
0.01 227
0.80
(2)
(3) (1)
0.91
0.12 199
0.78
0.12 198
0.03 197
0.48
0.48
0.05 196
0.96
0.21 187
योग .. 2.52 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 7 आर माइनर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 22- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ ग्राम- पाली
(घ ) कुल क्षेत्रफल-5.94 हे.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में )
(2)
(3) (1)
0.02 666
1.28
665
1.20
0.17
0.10 664
0.94
662
1.49
0.16
0.21 487
2.28
2.60
0.08 488
472
0.01
0.25
0.03 471
0.31
0.03 469
0.38 2767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.03
0.31
468
467
0.16
0.03
0.04
0.39
465
0.01
0.29
464
0.04 514
1.14
0.04
0.45
515
0.06 516
0.38
0.98
0.08 518
0.15
1.37
519
0.06 521
0.97
0.07
1.01
529
0.06 531
1.52
0.01
1.25
445
0.02
0.72
444
0.03
0.31
443
0.07
0.38
442
0.06
0.97
413
0.25
0.01 415
0.06
1.12
412
0.06
0.83
409
0.10
0.79
401
0.01 402
0.17
0.12
0.64
394
0.05 263
0.94
0.65
0.01 391
0.02
0.19
268
0.14 267
1.36
0.08
0.74
183
0.48
180/मिन
0.11
0.48
180/मिन
2.09
0.14 174
0.16
1.49
50
0.01
0.30
46
0.01
2.01
47
1.78
0.10 49
0.60
2142
0.01
0.09
1.10
2144
0.06
1.33
2139
0.07 2145
0.86
1.24
0.01 2147
0.20
1.24
2146
0.08
0.84
2184
(2)
(3) (1)
0.01 2262
1.19
0.46
0.08 2259
0.34
0.13 2258
0.08 2256
0.19
0.12 2228
0.55
0.01 2234
0.50
0.13
0.74
2233
2237
0.21
0.01
0.10 2238
0.54
0.49
0.09 2240
0.01 2255
0.17
0.05
0.23
2241
1969
0.65
0.01
0.02 2680
0.21
2.80
0.32 2679
0.07
0.51
1994
0.07
0.36
1995
0.61
0.13 1996
1.48
0.14 1997
0.12 1999
0.46
2000
1.03
0.01
0.07
0.55
2064
0.12 2063
0.18
0.07 2066
0.56
0.47
0.04 2067
0.08
1.19
2080
0.70
0.11 2094
0.07
0.70
2093
0.10
0.60
2141
0.02
0.48
2243
2244
1.10
0.07
0.09
0.24
2296
0.33
0.01 2297
योग .. 5.94 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर/4 आर, 1 आर, 3 आर/ 1 , आर, माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी गोहद, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
2768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. 23- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद
(ग ) नगर/ग्राम- हडियापुरा
(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.12 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में)
(2)
(3) (1)
0.12
1.21 0.03
1/मिन 1/मिन
योग .. 0.12 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 24- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग ) नगर/ ग्राम- भयपुरा
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.47 हे .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.09
1.46
268
266
2.66
0.18 115
0.70
0.16 114
2.43
0.04
योग .. 0.47 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 25- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील - गोहद
(ग ) नगर/ग्राम- जंगलपुरा
(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.79 हे.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में )
(3)
(2)
(1)
0.10 362
0.57
0.71
0.10 359
0.01 358
0.51
0.56
0.02 350 भाग 1 ]
2769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(3) (1)
0.91
0.10 351
0.27
0.02 352
353
0.34
0.06
0.01
0.40
347
0.23
0.08 347/368
0.55
0.01 346
0.05 344
0.79
1.02
0.11 345
0.01 337
0.58
0.11
1.11
338
योग .. 0.79 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 26- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ग्राम- गुहीसर
(घ ) कुल क्षेत्रफल-1.35 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में) (3)
(2)
(1)
968
1.11
0.15
0.20
0.06 970
0.06
0.44
971
0.12
0.80
973
0.80
0.17 974
(2)
(3) (1)
0.14
976
0.04 951
0.20
0.02
0.08 980
0.24
0.27
0.05 981
0.03
0.09
985
990
0.45
0.08
1.17
0.15 984
0.39
0.01 987
0.42
0.02 988
0.28
0.06 989
0.54
0.10 1029
0.08 1028
0.43
0.63
0.05 1025
0.02 1024
1.16
योग .. 1.35 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 27- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ग्राम- चम्हेडी
(घ ) कुल क्षेत्रफल-5.88 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है . में )
(2)
(1)
(3)
0.02
1.37
1431
0.02 1429
0.30 2770
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(3) (1)
0.88
0.16 1432
1423
3.46
0.23
0.11 1040
0.97
0.53
0.02 1039
1042
2.08
0.12 1050
1.52
0.07
0.34 1046
0.96
1045
2.34
0.11
0.02 1055
0.78
0.51
0.05 1057
1056
1.01
0.20
0.02 1395
0.90
2.05
0.06 1393
1394
0.51
0.12
0.14
1.02
1365
1367
1.31
0.01
1.00
0.06 1366
0.69
0.10 1354
0.02 1353
0.59
1.20
0.08 1339
0.06 1340
0.75
0.27 1325
1.98
1308
0.16
0.65
1306
0.51
0.18
0.16 1299
2.55
1301
1.33
0.16
0.16 1283
2.53
1253
5.56
0.31 1255
0.57
0.13 1256
0.55
0.07
0.01 1246
0.49
0.08
1.49
1244
1.02
1365
0.08
0.04 1355
0.68
1.73
0.07 1356
0.06
0.45
1351
1349
0.65
0.07
0.01 1343
0.65
0.08
0.46
1319
1.23
0.01 1318
1313
0.39
0.09
0.11
2.53
1312
[भाग 1
(3)
(2)
(1)
0.83
0.03 1314
1270
0.45
0.04
0.01 1268
0.43
1269
1.26
0.16 1264
1.53
0.17 1261
0.54
0.11
2.06
1277
0.02
1.52
1260
0.09 1223
0.09
0.95
1224
0.06
0.60
0.59
615
0.11 616
0.06
0.62
613
0.56
0.06
0.01 612
0.20
0.62
611
0.11 583
0.79
0.07
0.04 584
0.71
0.07 582
0.78
1342
0.61
0.11 610
1.61
0.01
योग .. 5.88 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 2 एल/ 1 आर, 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 28 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद भाग 1 ]
2771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(ग) नगर/ ग्राम- छरैटा करवास (घ ) कुल क्षेत्रफल-2.99 है .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.17 671
0.90
0.01
0.25
673
0.87
0.12 677
0.76
0.01 676
0.12
1.76
657
1.18
0.11 685
0.08
0.02 716
0.48
0.10 683
0.37
0.05 682
0.61
0.04 684
0.02
0.13
715
0.01 694
0.06
0.07
0.01 695
0.07
0.01 690
0.06
0.01 692
0.07
0.03 691
0.06
689
0.02
0.21
0.03 688
0.07
0.01 693
0.55
0.05 637
0.55
0.07 636
0.62
0.08 635
0.01
1.29
634
0.10
631/मिन-1
0.04
0.22
631/मिन-2
0.11 632
0.55
0.02
0.62
629
2.16
0.03 172
0.30
0.02 189
0.06 191
0.32
0.07 207
0.46
0.06
0.26
205
0.06
0.29
204
0.04
0.19
193
(2)
(1)
(3)
0.42
0.07 192
196
0.17
1.53
0.02 208
0.33
0.57
0.01 185
213
1.08
0.05 216
0.11
0.01 217
0.28
0.04
0.35
0.02 218
1.10
137
0.04 138
0.08
0.49
0.22
139
0.05
0.01 140
0.14
141/1
0.24
0.01 141/2
0.77
0.07
0.47
1113
1.16
0.14 1115
0.40
0.10 1119
0.08
0.01 1120
0.02 1118
0.52
1125/मिन
0.30
0.03 1125/मिन
0.31
1126
0.29
0.08
0.56
0.01 1127
0.10
0.01 1128
1129
0.10
1.24
0.33
0.07 1133
0.28
0.02 1135
0.13
0.41
1134
योग .. 2.99 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/1 आर, 1 एल/ 1 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
2772
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. 29- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ ग्राम - कल्याणपुरा
(घ) कुल क्षेत्रफल-2.20 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे . में )
(2)
(3) (1)
0.04 272
0.54
274
0.57
0.12
0.15
1.38
265
0.11
1.55
206
263/मिन
0.02
1.11 0.30
263/मिन
0.01
0.49
264
1.50
262/मिन
0.13
0.20
262/मिन
2.71
0.23 255
0.20
1.48
214
0.79
0.02 212
0.55
0.16 215
207
0.41
0.02 200
5.26
0.21
0.11 204
1.02
0.23 203
2.20
0.87
0.08 274
275
0.96
0.06 277/मिन
0.08
0.72 0.73
277/मिन
278
0.58
0.12
1.48
260
0.01
(2)
(3) (1)
0.03 279
0.12
0.49
0.06 280
योग .. 2.20 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/ 1 आर, 3 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 30- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील - गोहद
(ग) नगर/ग्राम-अन्नायच
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.43 है.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में )
(3)
(2)
(1)
0.02 538
0.16
0.22 539
1.60
0.88
0.19
1.11
548/मिन 548/मिन
योग .. 0.43 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 31 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ग्राम- करवास
(घ) कुल क्षेत्रफल-3.61 हे .
सर्वे
नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में )
(2)
(3) (1)
0.31
0.05 453
1.03
0.11 454
0.47
452/1
0.46
0.07 452/2
452/3
0.47
0.10
0.30
457/मिन
0.31
457/मिन
0.03 466/मिन
0.60
1.02
466/मिन
3.52
0.32 465
464
1.40
0.06
0.44
470
0.01 438
2.31
0.16
0.21
0.91
349/1
349/2
0.90
0.65
0.01 350
0.78
0.12 351
0.17
0.85
352/मिन
0.85
352/मिन
(2)
(3) (1)
0.10 321
0.93
322
0.04
1.78
0.19
1.17
136
0.03 140
0.42
0.06 141
0.38
0.06 142
0.37
0.20
1.40
144
0.75
0.07 145
0.10 66
1.04
0.32
0.02 65/मिन
0.06
65/मिन
64
1.38
0.11
0.06 191
0.35
0.74
0.01 190
0.08 188
0.51
193
0.96
0.02
0.36
0.07 187
0.44
0.06 195
0.07 185
0.62
0.13
0.01 196
752
0.48
0.03 754
0.16
0.98
755
1.15
0.01
1.29
0.02 756
761
0.51
0.05
1.56
0.08 763
0.62
0.07 764
765
0.08
0.56
766
2.28
0.18 757
1.91
0.14 760
2.89
0.01
योग .. 3.61 (2 ) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/ 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
2774
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 32- अ - 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील-गोहद
(ग) नगर/ग्राम - डिरमन
(घ) कुल क्षेत्रफल-0.94 हे .
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हे . में ) (1)
[भाग 1 (2) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम सीबी चक्रवर्ती, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी मध्यप्रदेश
शुद्धि पत्र
बड़वानी, दिनांक 2 अगस्त 2013
कार्यालय, कलेक्टर, बड़वानी जिला- बड़वानी की उदघोषणा क्रमांक 1084/भू- अर्जन/नहर/2013 , दिनांक 16 मई 2013 , प्रकरण क्रमांक 50-अ-82-2012-13 ग्राम सेमल्दा डेब ( तहसील ठीकरी जिला- बड़वानी के संदर्भ में:-
पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठि
संशोधित प्रविष्ठि उद्घोषणा का क्रमांक
(3) 0.09 1121
(2) 0.77
0.83
0.17 1125
0.17
0.81
1124
1123
1.03
0.01
0.01 1122
1.50
0.16 1116
0.85
0.05
1.00
1117
0.10
0.88
1118
0.09
0.67
1119
0.09 1120
0.70
योग .. 0.94
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)
(3) (4)
(1)
(2)
(5) 41
0.032
0.072
246/2/2 पैकि 246/2/2 पैकि
42
0.006 246/2/3 0.032 पैकि 246/2/3 पैकि
शेष खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठियां यथावत् रहेंगी.
जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी.
2775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 25 जुलाई 2013
प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम-मिनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.276 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
0.024
21
23/2
0.098
0.037
143/492
0.007
183
0.155
184
0.005
185
0.063
192
0.050
193
0.020
196
0.090
214
0.040
215
0.013
217
0.004
218
0.034
9/11
0.140
38/2
0.080
40/2
0.180
22
182
0.135
0.081
197
0.020
181
योग .. 1.276
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- धर्मपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
0.050
63
0.020
51
0.040
5/3
0.040
4/2
योग ..0.150
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 2776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- हीरानगर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.605 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
482/1
0.010
482/3
0.140
483
0.130
484
0.030
0.070
560
0.050
485
0.050
504
0.050
503
0.080
492/2
0.070
493/2
0.090
326
0.050
331
0.415
327
0.070
332
0.040
188
0.040
98/2
0.040
97/2
0.030
98/3
0.030
97/1/1
0.040
91/5
0.030
494/1
0.010
333
0.040
334
1.605
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 23 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- बौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.276 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
2/2
0.080
0.013
3/6/1/2
3/5
0.040
0.110
6/1
6/2
0.370
5/1
0.040
11
0.123
37/1
0.080
37/2
0.020
20
0.050
15
0.050
16
0.060
18
0.030
0.090
311
334
0.140
312
0.100
324
0.015
0.140
331/2
3/4
0.430
322
0.150
322/421
0.090
0.055
321/1
योग ..2.276
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
2777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 24 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- पहाड़ीखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.801 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.005
120/7
0.105
120/6
0.096
112/5
0.025
36 जुज
0.050
39
40
0.045
0.025
343
0.065
244
245
0.035
246
0.175
0.160
248/2
250/1
0.100
0.025
251/1
252
0.015
0.200
232
0.005
231
0.005
230
0.015
229
222/1
0.050
0.030
207
0.150
208
0.007
37
(2)
(1)
122/4
0.123
0.150
234
0.140
261/1
योग 1.801
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 25- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- बंधिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.940 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
430/7/2
0.010
0.030
430/7/1
430/6
0.060
0.060
424
425/528
0.020
0.040
411
369
0.030
354/3
0.050
0.220
425/529
0.060
365
367
0.010
0.020
354/2
0.330
435/1/2
योग .. 0.940 2778
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 26- अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- चरपुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.729 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
432/2
0.180
0.274
435
0.124
428
456/2
0.358
0.330
422/3
0.213
16/5
14
0.195
425/2
0.055
योग .. 1.729
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 27- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील - टीकमगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- हनुमान सागर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.430 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
नंबर (1)
782/3/2
0.270
782/4/2
0.059
782/2/1
0.210
0.222
764/2 स
0.137
764/1 ख
764/4
0.115
764/5
0.030
570
0.085
564
0.008
572
0.080
0.026
522
0.030
519
0.010
552
0.040
553
531
0.010
0.016
528
525
0.030
505
0.020
0.040
520
504
0.040
0.007
398
782/4/1
0.177
0.279
782/1 ख
0.165
397
0.040
422/1
422/2
0.080
387
0.140
0.258
782/2/2 भाग 1 ]
2779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(1)
(2)
0.055
764/2 अ
0.055
766/1
571/2
0.092
0.100
433/3
0.080
435/3
420/1
0.190
0.062
398/1/3
0.012
399/1/3
764/1 ख मिन
0.140
538
0.020
योग .. 3.430
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 28 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील -टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- तखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
नंबर (1)
216/6
0.060
0.045
216/3
0.070
216/5
0.090
28
0.050
27
0.090
32/2
0.195
39
(2)
(1)
0.115
38
0.354
44/2/1
0.040
36/1
योग .. 1.109
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 29- अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- आलमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
588
0.030
586
0.240
0.030
543
0.080
565/2
0.020
569
योग .. 0.400
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
2780
प्र. क्र. 30- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- सुनवाहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.363 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.022
586
885/1
0.030
884/1/1
0.059
884/1/2
0.060
0.008
881/1
0.150
855
0.060
712
0.130
874
0.020
878
0.240
879
0.160
711
661
0.075
0.030
689
0.100
690
0.045
687
0.029
698
0.050
696
0.050
697
0.020
699
0.030
693
0.010
361
0.080
358/1
0.095
366
0.010
425
0.100
426
(2)
(1)
424
0.071
0.008
422
0.053
421
420
0.011
0.021
486
0.020
488/1
0.170
478
0.040
481
485
0.020
0.004
484
0.020
479
0.090
480
0.004
484
0.060
513
0.070
543
524/4
0.010
0.020
545
0.004
423
512
0.004
योग .. 2.363
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 31 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़ 2781
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(ग) नगर/ ग्राम- गनेशगंज खास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.846 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.123
24/1 जुज
0.352
24/1 जुज
0.019
25/19/3
24/1
0.352
योग .. 0.846
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 32 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- नयाखेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.550 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
368
0.055
366
0.110
328
0.009
354
0.151
0.025
356
0.015
392/2
(2)
(1)
0.180
390/2
0.140
390/1
0.060
448
450
0.015
0.085
451
0.110
422/1
0.210
439
437
0.060
430
0.175
0.110
422/2
0.040
323
योग .. 1.550
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 33 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- हरपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.330 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
169
0.020
0.110
177
171
0.020
167/2
0.180
योग 0.330 2782
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 34- अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- मानिकपुरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.876 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
0.115
347/1/अ
0.021
346/3
0.145
253/1 जुज
303
0.059
0.020
301
0.060
282
0.050
275
0.060
285/1
0.050
197
0.027
198
0.021
63
0.061
62
0.022
61/2
0.095
59
300
0.050
0.020
293
योग . 0.876
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 35 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील-टीकमगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- गनेशगंज भाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.166 हेक्टेयर .
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
0.170
69/3/4
69/3/6
0.012
0.035
76/6
70/5
0.007
0.114
70/2
54/4
0.063
0.049
57/1 /क
57/1 /ख
0.049
57/5
0.049
0.027
57/1/2
0.113
58/1
58/2
0.010
0.220
53
48/2
0.083
71/1/4
0.145
0.020
70/3/1
योग .. 1.166 2783
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 36- अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जमडार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.290 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
नंबर (1)
0.101
40/10
33
0.013
0.091
40/8
0.087
40/4
0.250
40/1 जुज
0.421
40/के जुज
0.237
40/12
40जुज
0.090 योग 1.290
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 3 जुलाई 2013
क्र. 02- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - इन्दरगढ़
(ग) ग्राम- खजूरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टर .
खसरा नंबर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
946
0.07 योग . 0.07
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 2 - आर. मायनर ( डी.आई.सी. ) विस्तारित नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दतिया, दिनांक 1 अगस्त 2013
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया 2784
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(ग) नगर/ग्राम- ढाकरी
( घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.82 हेक्टर .
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.01
400
0.06
460/2
0.18
336/3
311/1
0.28
303/1/2
0.01
0.28
303/2
0.82
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता - बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013
प्र. क्र. 11 अ -82 वर्ष 2012-13 पत्र क्रं.-470- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गाडरवारा
(ग ) ग्राम- सलगापुर, प.ह.नं. 82
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.188 हे .
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
9/2
9/6
9/10
0.058
23/ 1 ग
9/15
9/5
0.130
9/7
9/13
योग . 0.188
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कल्याणपुर माइनर निर्माण होने के कारण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के कक्ष क्रं. 84 , भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. 8945 - भू- अर्जन 13. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली 2785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
( ग ) ग्राम- जोलनपुर प.ह.नं.- 33 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.26 हेक्टर.
खसरा नंबर
में से
रकबा (हे. में)
(2) (1)
शीर्ष निर्माण हेतु 81
0.01 76
0.16
0.04 79/1
0.04 79/2
78
0.08
0.12 77
1.00 109
0.94 111/3
111/4
0.16
0.01 112
0.32 108
106
0.11
0.09 107/1
0.05 114/1
0.07 118/1
72/2
0.01
0.08 107/2
114/2
0.05
0.07 118/2
0.09 107/3
0.05 114/3
0.07 118/3
0.08 107/4
0.07 118/4
123
0.33
1.34 122
0.12 115
113
0.04 117
1.44
0.24 116
1.00 111/6
2.11 111/2
1.07 115/5
योग .. 11.46
नहर निर्माण हेतु
0.02 119
168/3
0.27
0.03 182/2
(2)
(1)
0.03
182/5
182/3
0.16
182/6
0.29
योग . 0.80
कुल योग .. 12.26
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- जोलनपुर जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 30 जुलाई 2013
प्र. क्र. 003 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम-विक्रमपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.358 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3) (1)
(2)
148
0.576
निजी भूमि 143
0.110
निजी भूमि
0.268
199
निजी भूमि
1.000
174
निजी भूमि
1.000
161
निजी भूमि
0.054
202
निजी भूमि 218/1
1.350
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 4.358 2786
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - जसवन्तपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 010 - अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- महिलवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.91 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
1278
0.16
निजी भूमि 1279
0.12
निजी भूमि
0.18
1280
निजी भूमि
0.45
1295
निजी भूमि 1360
0.18
निजी भूमि
0.18
1361
निजी भूमि
0.19
1281
निजी भूमि
0.08
1362
निजी भूमि
0.09
1363
निजी भूमि
0.15
1297
निजी भूमि
0.14
1331
निजी भूमि
0.03
1298
निजी भूमि
0.15
1299
निजी भूमि
0.20
1300
निजी भूमि
0.08
1301
निजी भूमि
0.28
1303
निजी भूमि
0.09
1304
निजी भूमि
0.41
1439
निजी भूमि
0.05
1329
निजी भूमि
0.07
1305
निजी भूमि 1330
0.07
निजी भूमि
0.96
1294
निजी भूमि
0.04
1296
निजी भूमि 1353
0.05
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
1302
1.20
निजी भूमि 1275
0.16
निजी भूमि 1276
0.01
निजी भूमि 1607
0.14
निजी भूमि
5.91
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 017- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम-बोरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर .
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.05
1381
निजी भूमि 1382
0.03
निजी भूमि 1811/1
0.01
निजी भूमि 1888
0.02
निजी भूमि
0.04
2909/2
निजी भूमि
0.15
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 023- अ- 82 - वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 2787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- देवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.48 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3) (1)
(2)
0.14
1600/1
निजी भूमि 1617/1
0.06
निजी भूमि
0.02
1619
निजी भूमि
0.03
1620
निजी भूमि
0.07
1621
निजी भूमि 1622
0.05
निजी भूमि
0.06
1623
निजी भूमि 1656
0.29
निजी भूमि 1624
0.09
निजी भूमि
0.09
1626
निजी भूमि 1627
0.02
निजी भूमि
0.17
1625
निजी भूमि
0.28
1632/1
निजी भूमि
0.07
1628/1
निजी भूमि
0.08
1635
निजी भूमि
0.09
1636
निजी भूमि
0.14
1637
निजी भूमि 1638
0.06
निजी भूमि 1639
0.12
निजी भूमि
0.04
1653
निजी भूमि
0.20
1654
निजी भूमि 1640
0.07
निजी भूमि
0.09
1641
निजी भूमि
0.06
1647
निजी भूमि
0.06
1648
निजी भूमि
0.10
1646
निजी भूमि
0.03
1649/1
निजी भूमि 1651/1
0.05
निजी भूमि
0.03
1649/2
निजी भूमि 1650
0.06
निजी भूमि
0.05
1651/2
निजी भूमि 1655
0.61
निजी भूमि
0.09
1633
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 1634
0.07
निजी भूमि 1652
0.07
निजी भूमि
0.42
1705
निजी भूमि 1708
0.18
निजी भूमि
0.02
1707
निजी भूमि
0.17
1709
निजी भूमि 1710/1
0.12
निजी भूमि
0.14
1712/1
निजी भूमि
0.14
1746/1
निजी भूमि 1794/2
0.14
निजी भूमि 511
0.10
निजी भूमि
0.44
1730/1911
निजी भूमि
5.48
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- देवरा नम्बर 2 तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 058- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- झिरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.100 हेक्टर.
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
भूमि का प्रकार (3) खसरा नम्बर (1)
0.590
2
निजी भूमि
0.540
3
निजी भूमि
1.300
4
निजी भूमि
0.300
5
निजी भूमि
0.370
6
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.100 2788
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 072 - अ- 82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम-रोहनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-54.00 हेक्टर.
खसरा
भूमि का
प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
2223
0.02
निजी भूमि
0.29
2302
निजी भूमि
0.15
2303
निजी भूमि 2301
0.10
निजी भूमि
0.73
2300
निजी भूमि
0.36
2299/1
निजी भूमि
0.06
2299/2
निजी भूमि
0.06
2296
निजी भूमि
0.07
2295
निजी भूमि
0.09
2294
निजी भूमि
0.10
2293
निजी भूमि
0.07
2292
निजी भूमि
0.02
2290/1
निजी भूमि
0.10
2290/2
निजी भूमि 2282
0.03
निजी भूमि
0.02
2283
निजी भूमि
0.01
2285
निजी भूमि
0.14
2276
निजी भूमि
0.02
2275
निजी भूमि
0.02
2277
निजी भूमि
0.14
2254
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
2253/1
निजी भूमि 2253/2
0.20
निजी भूमि 2253/3
निजी भूमि
0.02
2224
निजी भूमि
0.01
2177
निजी भूमि
0.01
2176
निजी भूमि 2172
0.09
निजी भूमि
0.01
2163
निजी भूमि
0.25
2162
निजी भूमि
0.46
2158/1
निजी भूमि
0.14
2158/2
निजी भूमि 2159/1
निजी भूमि
0.63
2159/2
निजी भूमि 2159/3
निजी भूमि
0.01
2155
निजी भूमि 2156
0.41
निजी भूमि
0.05
2152
निजी भूमि
0.21
2103
निजी भूमि 2102/1
निजी भूमि 2102/2
0.54
निजी भूमि 2102/3
निजी भूमि 2102/4
निजी भूमि 2078
0.58
निजी भूमि
0.82
2047
निजी भूमि 2041
0.11
निजी भूमि 2038
0.02
निजी भूमि 2039
0.01
निजी भूमि 2021
0.73
निजी भूमि 2013
0.25
निजी भूमि
1.22
1976
निजी भूमि
0.22
1975
निजी भूमि
0.22
1977
निजी भूमि 1973/1
निजी भूमि 1973/2
0.75
निजी भूमि 1973/3
निजी भूमि 1973/4
निजी भूमि 1200/1 क
निजी भूमि
1.50
1022/ 1 ख
निजी भूमि 1200 / 1 ग
निजी भूमि 1200/1 घ
निजी भूमि 1200/2
निजी भूमि
0.04
1176
निजी भूमि 1174
0.58
निजी भूमि 1172
2.06
निजी भूमि 2789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
1171/1
निजी भूमि
0.30
1171/2
2320/1164
0.11
निजी भूमि 2321/1163
0.13
निजी भूमि
0.08
1142
निजी भूमि
0.04
1141
निजी भूमि
0.04
1137
निजी भूमि
0.35
1128
निजी भूमि
1.90
1129/1
निजी भूमि
0.84
1129/2
निजी भूमि
2.00
1129/3
निजी भूमि 1129/4
1.00
निजी भूमि
0.67
902
निजी भूमि
0.04
898
निजी भूमि
0.28
897
निजी भूमि 857
0.15
निजी भूमि 856
0.47
निजी भूमि
0.04
860
निजी भूमि
0.42
861
निजी भूमि
0.15
862/2325
निजी भूमि
0.07
862
निजी भूमि
0.16
863
निजी भूमि
0.04
863/2326/1
निजी भूमि
0.12
863/2326/2
निजी भूमि
0.03
864/1
निजी भूमि
0.07
864/2
निजी भूमि 867/1
निजी भूमि
0.12
867/2
0.27
868
निजी भूमि 869
0.24
निजी भूमि
0.05
799
निजी भूमि 800
0.18
निजी भूमि 801
0.16
निजी भूमि 802
0.16
निजी भूमि 807
0.14
निजी भूमि
0.35
812
निजी भूमि 842/1
0.25
निजी भूमि
0.50
844/1
निजी भूमि 844/2
0.40
निजी भूमि
0.10
844/3
निजी भूमि 864/2322
0.08
निजी भूमि 894/1
0.05
निजी भूमि
0.59
854
निजी भूमि 855
1.13
निजी भूमि
0.33
1135/1
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
1.00
1135/2
निजी भूमि 1136/1
1.56
निजी भूमि
0.40
1136/2
निजी भूमि
0.50
1144
निजी भूमि 1145
0.51
निजी भूमि 1146
0.10
निजी भूमि 1147
0.03
निजी भूमि 1148
0.47
निजी भूमि 1151
0.29
निजी भूमि 1150
0.69
निजी भूमि
0.45
1149
निजी भूमि
0.58
1152
निजी भूमि
0.34
1160
निजी भूमि
1.09
1153
निजी भूमि
0.42
1158
निजी भूमि
0.43
1156
निजी भूमि 1155/1
0.20
निजी भूमि 1155/2
0.16
निजी भूमि
0.16
1155/3
निजी भूमि
0.19
1155/4
निजी भूमि
0.02
1154/1
निजी भूमि 1154/2
0.02
निजी भूमि 1154/3
0.02
निजी भूमि
0.02
1154/4
निजी भूमि 1159
0.88
निजी भूमि
2.00
1157
निजी भूमि 2020
0.03
निजी भूमि
0.17
2019
निजी भूमि
0.67
2015
निजी भूमि 2018
0.28
निजी भूमि 2040
0.71
निजी भूमि 2017
0.41
निजी भूमि
0.06
2016
निजी भूमि
0.46
2014/1
निजी भूमि
0.33
2014/2
निजी भूमि
0.33
2014/3
निजी भूमि 2042
0.12
निजी भूमि
0.12
2043
निजी भूमि 2044
0.13
निजी भूमि 2045
0.14
निजी भूमि
0.25
2046
निजी भूमि 2174
0.16
निजी भूमि
0.09
2173/1
निजी भूमि
0.03
2173/2
निजी भूमि 2173/3
0.04
निजी भूमि 2790
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(3) (1)
(2)
0.04
2173/4
निजी भूमि
0.40
2278
निजी भूमि
0.20
2279/1
निजी भूमि
0.14
2279/2
निजी भूमि
0.16
2279/3
निजी भूमि
0.06
2281
निजी भूमि
0.03
2280/1
निजी भूमि
0.02
2280/2
निजी भूमि 2280/3
0.02
निजी भूमि 2315/1
0.55
निजी भूमि
0.35
2315/2
निजी भूमि
0.37
2315/3
निजी भूमि
0.05
2291/1
निजी भूमि
0.04
2292/2
निजी भूमि
0.40
2313
निजी भूमि
0.40
2312
निजी भूमि
0.40
2311
निजी भूमि
0.66
2310
निजी भूमि
0.62
2309/1
निजी भूमि
0.14
2309/2
निजी भूमि
1.63
2308
निजी भूमि 2304
0.40
निजी भूमि
0.43
2306
निजी भूमि
0.05
2032
निजी भूमि
0.01
2077
निजी भूमि 870
0.02
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 54.00
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 073 - अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(3)
(2)
(1)
(ग) ग्राम- उमरिया ग्यावर ( देईधर )
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.700 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.020
1093/8
निजी भूमि
0.600
1497/2
निजी भूमि 1502/2
0.300
निजी भूमि
0.200
1505
निजी भूमि 1506
0.400
निजी भूमि
0.700
1507
निजी भूमि 1509/1
निजी भूमि
1.400
1509/2
निजी भूमि
0.560
1510
निजी भूमि 1548
0.270
निजी भूमि
0.070
1549
निजी भूमि
0.250
1555
निजी भूमि 1556
0.730
निजी भूमि
0.250
1584
निजी भूमि
0.180
1585
निजी भूमि 1586
0.070
निजी भूमि
0.400
1588
निजी भूमि
0.090
1598
निजी भूमि
0.070
1599
निजी भूमि 1600
0.020
निजी भूमि
0.180
1601
निजी भूमि 1602
0.120
निजी भूमि 1603
0.130
निजी भूमि 1604
0.010
निजी भूमि 1611
0.150
निजी भूमि
1.360
1612
निजी भूमि
0.460
1614
निजी भूमि
0.620
1615
निजी भूमि
1.090
1616
निजी भूमि
10.700
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 084- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 भाग 1 ]
2791
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- सुपन्था
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.130 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
249
0.250
निजी भूमि
0.100
250
निजी भूमि 251
0.600
निजी भूमि
0.310
252
निजी भूमि
1.750
253
निजी भूमि
0.230
255
निजी भूमि
1.150
259
निजी भूमि
0.340
103
निजी भूमि
2.540
105
निजी भूमि 106
0.060
निजी भूमि 107
0.830
निजी भूमि 108
0.060
निजी भूमि
0.230
109
निजी भूमि
1.590
256
निजी भूमि
0.940
257
निजी भूमि 258
0.940
निजी भूमि 261/2
0.650
निजी भूमि 262/1
0.120
निजी भूमि 262/2
0.120
निजी भूमि
0.100
98
निजी भूमि 99
0.030
निजी भूमि
0.430
101
निजी भूमि
1.140
120
निजी भूमि
0.060
121
निजी भूमि
0.220
122
निजी भूमि
0.180
123
निजी भूमि
0.060
124
निजी भूमि
0.540
125
निजी भूमि 126
0.050
निजी भूमि
0.450
127
निजी भूमि 128
0.060
निजी भूमि
1.000
129
निजी भूमि
0.100
130
निजी भूमि
0.400
102
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
110
1.100
निजी भूमि
0.070
111
निजी भूमि
0.460
112
निजी भूमि 113
0.060
निजी भूमि
0.480
114
निजी भूमि
0.050
115
निजी भूमि
0.120
116
निजी भूमि 117
0.200
निजी भूमि 118
0.060
निजी भूमि 119
0.770
निजी भूमि
0.200
97/2
निजी भूमि
0.050
131
निजी भूमि 132
0.150
निजी भूमि
0.050
133
निजी भूमि
0.420
134
निजी भूमि 137/1
0.120
निजी भूमि
0.400
97/1
निजी भूमि 135
0.060
निजी भूमि
0.300
136
निजी भूमि
0.040
137/2
निजी भूमि 183
1.160
निजी भूमि
0.780
182
निजी भूमि
0.090
146
निजी भूमि 147
0.090
निजी भूमि
0.060
179
निजी भूमि 180
1.040
निजी भूमि 200
0.740
निजी भूमि 184
0.810
निजी भूमि 158
0.750
निजी भूमि 170
0.060
निजी भूमि 173
0.060
निजी भूमि 174
0.070
निजी भूमि 177
0.120
निजी भूमि
0.020
169
निजी भूमि
0.070
171
निजी भूमि 172
0.030
निजी भूमि
0.030
175
निजी भूमि 176
0.030
निजी भूमि
0.130
178
निजी भूमि
1.200
168
निजी भूमि
30.130
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
2792
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 140- अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम- अकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.290 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 33/2
1.630
निजी भूमि
1.550
34/4
निजी भूमि
1.590
34/3
निजी भूमि
2.000
34/2
निजी भूमि 34/1
2.000
निजी भूमि
0.380
32/1
निजी भूमि 46
0.110
निजी भूमि
0.030
38/2
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 9.290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिरस्वाहा तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 160- अ- 82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- बरतला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 50.03 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1063
0.11
निजी भूमि 1083
0.02
निजी भूमि 1065/1
0.11
निजी भूमि 1066/1
0.16
निजी भूमि 1069/1
0.01
निजी भूमि
0.06
1072/1
निजी भूमि 1073/1
0.01
निजी भूमि 1074/1
0.05
निजी भूमि 1075/1
0.03
निजी भूमि 1076/1
0.02
निजी भूमि 1077/1
0.24
निजी भूमि 1078
0.72
निजी भूमि
0.15
1079/1
निजी भूमि 1080/1
0.25
निजी भूमि
0.09
1081/1
निजी भूमि 1082/1
0.09
निजी भूमि 1093/1
0.16
निजी भूमि 1094/1
0.15
निजी भूमि 1095/1
0.09
निजी भूमि
0.10
1065/2
निजी भूमि 1066/2
0.16
निजी भूमि 1069/2
0.02
निजी भूमि 1072/2
0.05
निजी भूमि 1073/2
0.01
निजी भूमि
0.06
1074/2
निजी भूमि 1075/2
0.02
निजी भूमि 1076/2
0.02
निजी भूमि 1077/2
0.25
निजी भूमि 1079/2
0.15
निजी भूमि 1080/2
0.24
निजी भूमि 1081/2
0.09
निजी भूमि 1082/2
0.08
निजी भूमि 1093/2
0.17
निजी भूमि
0.15
1094/2
निजी भूमि 1095/2
0.09
निजी भूमि
1.25
1096
निजी भूमि
0.15
1097
निजी भूमि 1098
0.04
निजी भूमि 1100
0.07
निजी भूमि
0.05
1115
निजी भूमि भाग 1 ]
2793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(3) (1)
0.13
1116
निजी भूमि 1102
0.06
निजी भूमि
0.03
1103
निजी भूमि
0.06
1105
निजी भूमि
0.07
1107
निजी भूमि
0.05
1109
निजी भूमि
0.04
1110
निजी भूमि
0.04
1111
निजी भूमि
0.07
1112
निजी भूमि
0.20
1113
निजी भूमि
0.13
1114
निजी भूमि
0.07
1117
निजी भूमि
0.10
1118
निजी भूमि
0.13
1119
निजी भूमि
0.21
1120
निजी भूमि 1121
0.05
निजी भूमि
0.06
1122
निजी भूमि 1127
0.04
निजी भूमि 1128
0.09
निजी भूमि
0.10
1129
निजी भूमि
0.14
1123
निजी भूमि 1124
0.05
निजी भूमि 1126
0.03
निजी भूमि
0.13
1130
निजी भूमि 1131
0.13
निजी भूमि
0.21
1144
निजी भूमि
0.30
1145
निजी भूमि
0.77
1143/2
निजी भूमि
0.45
1146
निजी भूमि 1147
0.18
निजी भूमि
0.24
1148
निजी भूमि 1149
0.14
निजी भूमि 1150
0.31
निजी भूमि 1151
0.09
निजी भूमि
0.09
1152
निजी भूमि
0.07
1153
निजी भूमि
0.10
1154
निजी भूमि
0.06
1155
निजी भूमि 1157
1.19
निजी भूमि
0.26
1158
निजी भूमि 1242
0.54
निजी भूमि
0.08
1252
निजी भूमि
0.03
1260
निजी भूमि
0.15
1415
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.06
1427
निजी भूमि
0.10
1428
निजी भूमि 1258
0.09
निजी भूमि
0.08
1259
निजी भूमि
0.03
1453
निजी भूमि 1261
0.25
निजी भूमि 1262
0.08
निजी भूमि 1265
0.01
निजी भूमि
0.01
1481
निजी भूमि 1482
0.13
निजी भूमि 1483
0.09
निजी भूमि
0.09
1263
निजी भूमि
0.01
1264
निजी भूमि
0.12
1266
निजी भूमि
0.11
1267
निजी भूमि 1268
0.07
निजी भूमि 1270
0.10
निजी भूमि
0.09
1271
निजी भूमि
0.10
1273
निजी भूमि
0.15
1269
निजी भूमि
0.06
1272
निजी भूमि 1274
0.17
निजी भूमि 1364
0.12
निजी भूमि 1365
0.23
निजी भूमि 1375
0.24
निजी भूमि
0.16
1484
निजी भूमि 1487
0.12
निजी भूमि 1488
0.08
निजी भूमि
0.02
1491
निजी भूमि
0.10
1343
निजी भूमि
0.09
1369
निजी भूमि 1344
0.16
निजी भूमि 1346
0.15
निजी भूमि
0.01
1348
निजी भूमि
0.73
1353
निजी भूमि
0.25
1354
निजी भूमि
0.07
1359
निजी भूमि
0.11
1360
निजी भूमि 1361
0.06
निजी भूमि 1362
0.07
निजी भूमि 1363
0.53
निजी भूमि
1.52
1390/1
निजी भूमि 1366
0.09
निजी भूमि 1367
0.27
निजी भूमि 2794
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(3) (1)
0.16
1368
निजी भूमि 1373
0.12
निजी भूमि
0.12
1370
निजी भूमि
0.34
1398
निजी भूमि
0.09
1399
निजी भूमि 1400
0.10
निजी भूमि 1371
0.05
निजी भूमि
0.07
1372
निजी भूमि
0.07
1374
निजी भूमि
0.13
1381
निजी भूमि 1382
0.13
निजी भूमि
0.07
1413
निजी भूमि
0.09
1414
निजी भूमि 1376
0.04
निजी भूमि 1377
0.13
निजी भूमि 1378
0.15
निजी भूमि
0.07
1379
निजी भूमि
0.08
1380
निजी भूमि
0.15
1383
निजी भूमि
0.07
1384
निजी भूमि
0.08
1385
निजी भूमि
0.10
1386
निजी भूमि 1387
0.08
निजी भूमि
0.17
1388
निजी भूमि 1392
0.59
निजी भूमि
0.78
1393
निजी भूमि
0.05
1442
निजी भूमि
0.06
1444
निजी भूमि
0.47
1446
निजी भूमि
0.34
1447
निजी भूमि
0.69
1448
निजी भूमि
0.16
1449
निजी भूमि
1.00
1450
निजी भूमि
1.81
1451
निजी भूमि 1390/2
0.24
निजी भूमि
0.72
1391
निजी भूमि
0.09
1394
निजी भूमि 1395
0.08
निजी भूमि
0.08
1396
निजी भूमि 1397
0.08
निजी भूमि 1416
0.07
निजी भूमि
0.07
1417
निजी भूमि
0.08
1418
निजी भूमि
0.06
1419
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.08
1420
निजी भूमि
0.11
1421
निजी भूमि 1423
0.04
निजी भूमि 1425
0.13
निजी भूमि 1426
0.11
निजी भूमि 1439
0.08
निजी भूमि 1518
0.06
निजी भूमि 1519
0.11
निजी भूमि 1429
0.06
निजी भूमि 1430
0.18
निजी भूमि 1431
0.13
निजी भूमि
0.10
1432
निजी भूमि
0.12
1468
निजी भूमि 1469
0.13
निजी भूमि
0.20
1433
निजी भूमि
0.14
1434
निजी भूमि 1435
0.16
निजी भूमि 1466
0.15
निजी भूमि 1467
0.10
निजी भूमि
0.10
1473
निजी भूमि
0.15
1474
निजी भूमि 1479
0.02
निजी भूमि 1507
0.10
निजी भूमि 1508
0.06
निजी भूमि
0.06
1509
निजी भूमि 1510
0.07
निजी भूमि
0.08
1511
निजी भूमि
0.11
1512
निजी भूमि 1529
0.06
निजी भूमि 1530
0.16
निजी भूमि 1535
0.10
निजी भूमि
0.07
1546
निजी भूमि 1547
0.04
निजी भूमि 1575
0.10
निजी भूमि
0.11
1576
निजी भूमि
0.05
1577
निजी भूमि
0.06
1578
निजी भूमि
0.06
1580
निजी भूमि
0.13
1436
निजी भूमि 1437
0.10
निजी भूमि 1438
0.13
निजी भूमि
0.46
1440
निजी भूमि 1454
0.09
निजी भूमि
0.10
1463
निजी भूमि भाग 1 ]
2795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(1)
(2)
(3)
0.06
1455
निजी भूमि
0.06
1456
निजी भूमि
0.07
1457
निजी भूमि 1458
0.06
निजी भूमि
0.14
1459
निजी भूमि 1460
0.06
निजी भूमि
0.08
1461
निजी भूमि 1517/2
0.04
निजी भूमि 1462
0.09
निजी भूमि 1464
0.07
निजी भूमि
0.12
1465
निजी भूमि 1513
0.14
निजी भूमि
0.05
1514
निजी भूमि 1515
0.08
निजी भूमि
0.10
1516
निजी भूमि 1517/1
0.03
निजी भूमि
0.07
1470/1
निजी भूमि
0.04
1471/1
निजी भूमि 1475/1
0.05
निजी भूमि
0.04
1476/1
निजी भूमि
0.06
1477/1
निजी भूमि
0.08
1503/1
निजी भूमि 1504/1
0.05
निजी भूमि 1505/1
0.05
निजी भूमि 1506/1
0.05
निजी भूमि
0.06
1470/2
निजी भूमि
0.05
1471/2
निजी भूमि 1475/2
0.05
निजी भूमि 1476/2
0.03
निजी भूमि
0.07
1477/2
निजी भूमि 1503/2
0.07
निजी भूमि 1504/2
0.05
निजी भूमि 1505/2
0.05
निजी भूमि 1506/2
0.06
निजी भूमि 1485
0.11
निजी भूमि
0.07
1486
निजी भूमि 1489
0.06
निजी भूमि
0.06
1492
निजी भूमि
0.16
1493
निजी भूमि 1494
0.13
निजी भूमि
0.17
1495
निजी भूमि 1496
0.13
निजी भूमि 1497
0.12
निजी भूमि
0.08
1554
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
1555
0.07
निजी भूमि 1556
0.06
निजी भूमि
0.06
1557
निजी भूमि
0.07
1558
निजी भूमि 1559
0.07
निजी भूमि 1560
0.08
निजी भूमि 1561
0.13
निजी भूमि 1562
0.10
निजी भूमि 1563
0.08
निजी भूमि 1564
0.16
निजी भूमि 1565
0.13
निजी भूमि
0.06
1566
निजी भूमि 1568
0.07
निजी भूमि 1569
0.06
निजी भूमि 1570
0.06
निजी भूमि 1571
0.06
निजी भूमि
0.05
1584
निजी भूमि 1585
0.06
निजी भूमि 1498
0.12
निजी भूमि 1499
0.11
निजी भूमि 1500
0.16
निजी भूमि 1502
0.21
निजी भूमि 1532
0.09
निजी भूमि
0.09
1501
निजी भूमि
0.12
1531
निजी भूमि
0.17
1533
निजी भूमि 1534
0.10
निजी भूमि 1549
0.09
निजी भूमि 1550
0.18
निजी भूमि
0.08
1551
निजी भूमि 1552
0.08
निजी भूमि 1553
0.07
निजी भूमि
0.10
1520
निजी भूमि 1521
0.05
निजी भूमि 1522
0.06.
निजी भूमि 1523
0.06
निजी भूमि 1524
0.04
निजी भूमि 1525
0.08
निजी भूमि
0.08
1526
निजी भूमि 1527
0.18
निजी भूमि 1528
0.05
निजी भूमि 1536
0.09
निजी भूमि 1537
0.05
निजी भूमि
0.08
1538
निजी भूमि 2796
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(3)
(2)
(1)
1539
0.05
निजी भूमि
0.10
1540
निजी भूमि
0.09
1541
निजी भूमि 1542
0.04
निजी भूमि
0.06
1543
निजी भूमि
0.06
1544
निजी भूमि 1545
0.13
निजी भूमि
0.05
1548
निजी भूमि
0.08
1596
निजी भूमि
0.25
1597
निजी भूमि
0.07
1598
निजी भूमि
0.04
1567
निजी भूमि 1572
0.13
निजी भूमि 1573
0.10
निजी भूमि 1574
0.06
निजी भूमि
0.10
1579
निजी भूमि
0.10
1581
निजी भूमि 1582
0.12
निजी भूमि
0.10
1583
निजी भूमि
0.07
1586
निजी भूमि
0.78
1587
निजी भूमि
0.14
1588
निजी भूमि
0.07
1589
निजी भूमि
0.13
1592
निजी भूमि 1593
0.09
निजी भूमि
0.07
1594
निजी भूमि
0.08
1595
निजी भूमि
0.03
1590
निजी भूमि
0.16
1591
निजी भूमि
1.02
1622
निजी भूमि
0.10
1599
निजी भूमि 1600
0.04
निजी भूमि 1601
0.05
निजी भूमि 1602
0.09
निजी भूमि
0.05
1603
निजी भूमि 1604
0.03
निजी भूमि 1605
0.06
निजी भूमि
0.10
1606
निजी भूमि 1607
0.05
निजी भूमि 1608
0.04
निजी भूमि
0.04
1609
निजी भूमि 1610
0.06
निजी भूमि 1611
0.09
निजी भूमि 1612
0.06
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
1613
0.08
निजी भूमि 1614
0.06
निजी भूमि
0.04
1615
निजी भूमि
0.06
1617
निजी भूमि
0.06
1618
निजी भूमि 1619
0.05
निजी भूमि 1620
0.06
निजी भूमि
0.15
1624
निजी भूमि 1625
0.05
निजी भूमि 1626
0.06
निजी भूमि 1627
0.07
निजी भूमि 1628
0.05
निजी भूमि
0.07
1629
निजी भूमि
0.05
1630
निजी भूमि 1631
0.18
निजी भूमि
0.05
1632
निजी भूमि
0.07
1633
निजी भूमि 1634
0.09
निजी भूमि 1635
0.11
निजी भूमि 1636
0.11
निजी भूमि 1067
0.30
निजी भूमि 1068
0.21
निजी भूमि 1071
0.10
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 50.03
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 165- अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पवई 2797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम- बरतला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.65 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.19
16/2
निजी भूमि 17
0.20
निजी भूमि
0.30
18/1
निजी भूमि 18/2
0.71
निजी भूमि 19
0.74
निजी भूमि 22
0.33
निजी भूमि 21
0.51
निजी भूमि 23
1.20
निजी भूमि
0.22
24
निजी भूमि
0.55
25
निजी भूमि
0.25
26
निजी भूमि
0.05
73
निजी भूमि
1.00
74
निजी भूमि 75
0.69
निजी भूमि
0.50
76
निजी भूमि 222
0.15
निजी भूमि 227
0.05
निजी भूमि
0.20
228
निजी भूमि
0.18
233
निजी भूमि
0.25
235
निजी भूमि 674
0.06
निजी भूमि 678
0.20
निजी भूमि 679
निजी भूमि
0.12 8.65
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 166- अ- 82-वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- पटना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-39.24 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
(1)
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
भूमि का प्रकार (3) 611
0.13
निजी भूमि 1372
0.29
निजी भूमि
0.35
1393
निजी भूमि
0.27
612/1
निजी भूमि 612/2
0.24
निजी भूमि
1.45
613
निजी भूमि
0.35
637
निजी भूमि
0.12
1333
निजी भूमि
0.48
614/2
निजी भूमि
0.86
615/1
निजी भूमि
0.40
615/2
निजी भूमि 615/3
0.40
निजी भूमि
0.33
616
निजी भूमि 1412
1.19
निजी भूमि
0.20
617/1
निजी भूमि 617/2
0.20
निजी भूमि
0.62
619
निजी भूमि
0.13
631
निजी भूमि 632
0.47
निजी भूमि 633
0.66
निजी भूमि 634/1
1.03
निजी भूमि
0.52
634/2 क
निजी भूमि 634/2ख
0.50
निजी भूमि
1.32
635
निजी भूमि
0.35
638
निजी भूमि 655
0.49
निजी भूमि
0.02
657
निजी भूमि 639
1.36
निजी भूमि 641
0.75
निजी भूमि
1.10
642
निजी भूमि 643/2
0.34
निजी भूमि 2798
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(1)
(3) 1417
0.39
निजी भूमि
0.10
644
निजी भूमि
0.40
645
निजी भूमि
0.18
648
निजी भूमि 646
0.30
निजी भूमि 647
0.05
निजी भूमि
0.03
649
निजी भूमि 1330
0.06
निजी भूमि 1363
0.25
निजी भूमि
0.15
1364
निजी भूमि 1377
0.50
निजी भूमि 1365
0.34
निजी भूमि
0.19
1368
निजी भूमि 1366
0.59
निजी भूमि
0.80
1369
निजी भूमि 1370
0.31
निजी भूमि
0.40
1371/1
निजी भूमि
0.29
1373
निजी भूमि 1396/1
0.12
निजी भूमि 1374
0.32
निजी भूमि
0.96
1421
निजी भूमि
0.31
1374/1560
निजी भूमि 1376
0.91
निजी भूमि 1399
0.75
निजी भूमि
0.10
1384/1 क
निजी भूमि 1384/1 ख
0.65
निजी भूमि 1384/2
0.40
निजी भूमि
0.29
1385/1
निजी भूमि 1551
0.36
निजी भूमि 1385/2
0.47
निजी भूमि 1385/3
0.90
निजी भूमि 1386/1
0.12
निजी भूमि 1386/2
0.05
निजी भूमि
2.02
1390
निजी भूमि 1392
2.05
निजी भूमि
0.43
1394
निजी भूमि
0.31
1395/1
निजी भूमि 1395/2
0.31
निजी भूमि
0.56
1413
निजी भूमि
0.23
1396/2
निजी भूमि 1397
0.64
निजी भूमि 1409
0.38
निजी भूमि
0.66
1416
निजी भूमि 1497
0.30
निजी भूमि
[भाग 1
(2)
(3) (1)
0.77
1398
निजी भूमि 1400
0.15
निजी भूमि
0.90
1401
निजी भूमि
0.57
1402
निजी भूमि
39.24
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 170 - अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग ) ग्राम - बरियारपुर कुर्मियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.220 हेक्टर.
खसरा
भूमिका नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
प्रकार (3) 390/1
0.160
निजी भूमि
0.140
385/2
निजी भूमि 388
0.030
निजी भूमि
0.020
552
निजी भूमि 386
0.030
निजी भूमि
0.010
401
निजी भूमि 387
0.010
निजी भूमि
0.020
395
निजी भूमि
0.030
391/1
निजी भूमि
0.090
554/1
निजी भूमि
0.010
394
निजी भूमि 398
0.010
निजी भूमि
0.100
397
निजी भूमि 402
0.050
निजी भूमि 2799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.020
415/1
निजी भूमि 420
0.060
निजी भूमि
0.110
421
निजी भूमि
0.010
435
निजी भूमि
0.040
422/1
निजी भूमि 422/2
0.030
निजी भूमि 423
0.050
निजी भूमि 424
0.050
निजी भूमि 436
0.030
निजी भूमि
0.060
446
निजी भूमि 488
0.050
निजी भूमि
0.060
448
निजी भूमि
0.010
457
निजी भूमि 449/1
0.010
निजी भूमि
0.050
450
निजी भूमि
0.040
451
निजी भूमि
0.020
454/1
निजी भूमि
0.050
455/2
निजी भूमि
0.030
458
निजी भूमि
0.020
491
निजी भूमि 502
0.080
निजी भूमि
0.040
459
निजी भूमि 484
0.030
निजी भूमि
0.030
486
निजी भूमि 487
0.070
निजी भूमि
0.030
489
निजी भूमि 504
0.040
निजी भूमि 490
0.060
निजी भूमि
0.020
514
निजी भूमि 515
0.100
निजी भूमि
0.080
503
निजी भूमि 516
0.010
निजी भूमि
0.080
519
निजी भूमि 520
0.020
निजी भूमि 550
निजी भूमि
0.020 2.220
कुल रकबा निजी भूमि ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 199- अ- 82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- धनोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.620 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
759
0.090
निजी भूमि 665
0.080
निजी भूमि
0.070
531/1
निजी भूमि 547/1
0.060
निजी भूमि 666
0.040
निजी भूमि
0.060
667
निजी भूमि
0.060
669
निजी भूमि
0.070
668
निजी भूमि
0.050
670
निजी भूमि
0.100
672
निजी भूमि 673
0.030
निजी भूमि
0.240
524
निजी भूमि
0.070
531/2
निजी भूमि
0.040
545
निजी भूमि
0.080
546/2
निजी भूमि
0.050
547/2
निजी भूमि
0.020
546/1
निजी भूमि 551
0.130
निजी भूमि 197
0.090
निजी भूमि
0.080
189
निजी भूमि 188
0.110
निजी भूमि
1.620
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 200- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित 2800
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- श्यामरडाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.060 हेक्टर.
भूमिका प्रकार (3) खसरा नम्बर (1)
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
0.120
764
निजी भूमि 765/1
0.070
निजी भूमि 765/4
0.070
निजी भूमि
0.070
765/2
निजी भूमि 765/5
0.070
निजी भूमि 739/1
0.020
निजी भूमि 738/1 क
0.150
निजी भूमि 737
0.010
निजी भूमि
0.070
765/3
निजी भूमि 738/1 ख
0.150
निजी भूमि 736/2
0.030
निजी भूमि
0.010
216
निजी भूमि 217
0.350
निजी भूमि
0.010
218
निजी भूमि
0.010
250/1
निजी भूमि 250/2
0.010
निजी भूमि 248
0.130
निजी भूमि 245/1
0.010
निजी भूमि 249/2
0.080
निजी भूमि
0.010
245/2
निजी भूमि 249/2
0.080
निजी भूमि
0.120
243/1 क
निजी भूमि 242/1 ख
0.010
निजी भूमि 243/3
0.230
निजी भूमि 243/4
0.150
निजी भूमि 239/2
0.020
निजी भूमि
2.060
कुल रकबा निजी भूमि ..
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 201 - अ-82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- भटगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टर .
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
भूमि का प्रकार (3) 464
0.010
निजी भूमि
0.050
463/2
निजी भूमि 463/1
0.050
निजी भूमि 435
0.010
निजी भूमि 436
0.090
निजी भूमि 433/1
0.010
निजी भूमि 433/2
0.010
निजी भूमि 439
0.100
निजी भूमि 440
0.020
निजी भूमि 441/2
0.150
निजी भूमि
0.150
441/1
निजी भूमि 425
0.020
निजी भूमि
0.010
376
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.680
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
2801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 209- अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकवों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- पहाडीखेरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.02 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.18
134
निजी भूमि 386/1
0.06
निजी भूमि
0.06
386/2
निजी भूमि
0.02
383
निजी भूमि 364
0.35
निजी भूमि
0.10
152
निजी भूमि 151
0.13
निजी भूमि 148
0.12
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.02
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पहाडीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 210- अ- 82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- निवहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टर .
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) खसरा नम्बर (1)
0.050
254/1
निजी भूमि 254/2
0.050
निजी भूमि 255/2
0.040
निजी भूमि
0.050
254/3
निजी भूमि
0.040
255/3
निजी भूमि 254/4
0.050
निजी भूमि 255/4
0.040
निजी भूमि 255/1
0.040
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.360
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2802
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 25 जुलाई 2013
पत्र क्र. 1733- प्रका. भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- अमरैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.051 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.048
211/1
0.003
217/2
योग 0.051
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1735- प्रका. भू- अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम- महिदलकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.796 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.070
107
0.035
111
101
0.115
0.056
117
121
0.130
0.008
122
99
0.033
0.033
123
0.016
89
90
0.016
0.016
91
92
0.016
0.212
93
84
0.076
83
0.012
0.152
158
0.005
159
0.100
233
0.210
234
262
0.145
576/3/2
0.068
576/3क/3
0.067
650/2
102
0.016
0.016
116
0.020
108
0.020
157
0.029
741 भाग 1 ]
2803
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
(2) (1)
0.084 743
744
0.096 1192
0.004 745
0.041
0.020 735
801
0.173 800
0.004
0.077 802
0.027 806
804
0.135
0.042 796 .
814
0.132
0.060 794
0.125 791
0.020 821
0.066 822
787
0.157 825
0.010
0.087 785
0.020 784
0.022 833
0.122 782
835
0.014
0.096 838
839
0.056
0.030 840
0.037 841
842
0.074
0.070 455
0.077 444
445
0.052
0.052 443
0.109 442
440
0.060
0.020 860
0.088 431
435
0.023
0.032 432
0.048 391
0.032 390
1074
0.104 388
0.030
0.148 395
(1)
(2)
401
0.032
0.120
397
385
0.048
342
0.032
350
0.042
0.050
349
0.004
834
योग 4.796
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1737- प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम- देवमऊ दलदल
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.379 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
1203/3836
0.130
1203
0.045
3192/2
0.181
0.016
3144
0.029
519
520/2
0.032 2804
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(2)
(1)
0.045
518
0.200
517
495
0.060
0.043
496
0.067
423
421
0.110
403
0.162
0.074
414
3327
0.475
0.027
122
0.266
105
2764
0.040
2765
0.044
2766
0.128
0.056
3038
0.010
2845/2965
0.196
2963
2031
0.032
2761
0.030
2492
0.032
0.070
2491
0.058
2490
2488
0.022
0.048
2489
2487
0.038
2486
0.096
0.007
2166/1
0.097
2167/1
0.112
1273
0.052
1272
0.184
1270
0.065
1741/3
3.379
योग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1739 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम- मझियार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.428 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
192/2/1
0.041
513/2/ख
0.104
0.131
653/2
0.132
653/1 क/ 1 ख
0.020
570/1 क/1-
योग . 0.428
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1741 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- कोटर भाग 1 ]
2805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(ग ) ग्राम- सोनवर्षा कोठार
( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.776 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.068
422
426
0.040
427
0.056
0.050
408
0.110
407
0.050
405
0.050
404
0.040
402
401
0.010
182
0.072
185
0.105
0.068
189
0.025
191
192
0.032
0.776
योग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1743 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम-डेंगरहट
( घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.077 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
0.090
332
552
0.020
0.042
554
0.066
645
0.054
647
643
0.144
568
0.096
620
0.018
569
0.080
0.060
617
0.064
618
614
0.018
615
0.009
584
0.174
585
0.013
599
0.024
600
0.090
0.015
601
1.077
योग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1745 - प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 2806
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम- महिदल खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.025 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.025
36/2/क
0.025
योग
( 2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1747 - प्रका. भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम- किटहा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.467 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
खसरा नम्बर (1)
147
0.033
0.015
144
(2)
(1)
143
0.016
0.040
142
77
0.078
0.010
78
79
0.021
384
0.048
519/3
0.054
0.080
635
568
0.072
0.467
योग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1749- प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम-गाजन कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.662 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
नम्बर (1)
202
0.075
171
0.069
171/785/2
0.016
0.050
171/785/1
179/ 1 ख
0.070
39/2
0.020 2807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.036
104
0.028
106
0.028
110
0.018
111
0.063
112
0.045
9
0.050
120
121
0.044
0.004
122
0.016
123
124
0.030 0.662
योग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 1751 - प्रका . भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम-चोरमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.050 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.030
2135 547
0.020 योग . 0.050
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1753 - प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम-सगौनी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.432 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.060
445
0.048
446
436
0.018
437
0.034
438
0.036
0.004
443/2
0.055
439
0.030
442
447
0.048
432
0.053
464
0.046 योग . 0.432
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
( 3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
2808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1755 - प्रका. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-कोटर
( ग) ग्राम- बेला कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.090 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
276
योग 0.090 0.090
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3 ) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र. 1779- प्रका . भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम-अनंतपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.06 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर (1) 1027
(2) 0.06 योग 0.06
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बोदा वितरक नहर के अन्तर्गत अजगरहा माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 1781 - भू- अर्जन- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
( ग) नगर/ग्राम- तेंदुन वृत
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.140 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
1205
0.006
1206
0.026
0.008
1207
1212
0.010
0.006
1213
0.008
1214
1215
0.010
1216
0.024
1322
0.008
1323
0.008
1324
0.026 योग 0.140 2809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
क्र. 1783 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम- गढ़वा ( माधौसिंह ) , जं.नं. 150.
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.100 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
5
0.026
0.014
6
0.120
7
8
0.080
0.048
15
16
0.062
17
0.009
18
0.154
0.120
24
0.080
25
0.072
40
0.056
41
0.027
42
0.063
43
45
0.144
51
0.130
0.002
52
53
0.008
0.120
54
0.006
57
58
0.090
0.120
59
0.120
60
0.209
255
0.220
256
योग . 2.100 शासकीय. निरंक कुल योग.. 2.100
क्र. 1789 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
( ग ) नगर/ ग्राम- दूबी
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.076 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में )
(1)
(2)
140
0.012
168
0.045
0.019
186
योग 0.076
क्र. 1791 - भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- माड़ौ
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.083 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
317
0.004
324
0.004
326
0.014
327
0.015
328
0.016
329
0.020
332
0.010
योग 0.083 2810
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
रीवा, दिनांक 2 अगस्त 2013
क्र. 1807- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- पड़खुरी कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.106 हे. ( छूटा हुआ रकबा )
रिमार्क कुल रकबा
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे.में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.042
0.30
छूटा हुआ रकबा
0.064 छूटा हुआ रकबा 698 949 योग
0.39 0.69 हे . 0.106 हे. निजी भूमि 0.69 हे. 0.106 है. शास. भूमि 0.69 0.106 है.
महायोग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पड़खुरी कोठार अन्तर्गत भमरहा टोला सब माइनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1809- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- बुढ़गौना
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.207 हे.
रिमार्क खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4) 0.290
0.060 म. प्र . शासन 1049
0.067
0.670
1057
0.030
0.009
1058
0.100
0.025
1244
0.040
1246
0.002
0.020
0.003
1252
0.041
1.110
1263
योग
2.260 हे . 0.207 हे. निजी भूमि 2.260 हे. 0.207 हे. शास. भूमि महायोग 2.260 हे . 0.207 हे.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 के अन्तर्गत बुढ़गौना माइनर नं. 1 की सबमाइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1811 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- पड़खुरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.032 हे. ( छूटा हुआ रकबा )
रिमार्क खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
कुल रकबा (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
1.46
छूटा हुआ रकबा 736 0.032 योग 1.46 हे . 0.032हे.
निजी भूमि 1.46 हे. 0.032हे.
शास. भूमि
महायोग 1.46 हे. 0.032हे.
2811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पड़खुरी पवाई अन्तर्गत तिवरियान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1813- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- पड़खुरी पवाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.019 हे. ( छूटा हुआ रकबा )
रिमार्क खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
छूटा हुआ रकबा 177 योग
निजी भूमि
शास. भूमि
0.54 0.019 0.54 हे . 0.019 हे . 0.54 हे . 0.019 है. महायोग 0.54हे. 0.019 हे.
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पड़खुरी पवाई अन्तर्गत मल्हैयान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1821 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- बरा पैपखार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.262 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
167
0.064
330
0.040
0.016
455
0.096
448
456
0.004
457
0.004
458
0.048
0.262
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1824- भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर 2812
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अगस्त 2013
(ग) नगर/ ग्राम- देवरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.379 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.024
68
0.063
688/6
0.165
647
0.027
114/3
477
0.100 योग 0.379
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1827- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ग्राम- महदेवा पैपखार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.188 हेक्टेयर.
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
0.088
321
0.096
345
0.004
9
योग 0.188
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1829 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ग्राम- अबेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.090 हेक्टेयर.
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1) 267
0.090
योग 0.090
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1831 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा 2813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - रामपुर बाघेलान
(ग ) नगर/ग्राम- घुघुचिहाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.026 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.028
107
0.0096
106
0.188
103
0.068
906
0.0256
102
100
0.13
0.032
101
218
0.02
21
0.0048
0.104
909
0.408
220
221
0.008
योग 1.026
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2013
क्र. 1833 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक. प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) नगर/ ग्राम- बुडवा पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.032 हे.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
301/6
0.032
योग 0.032
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 5 अगस्त 2013
क्र. 1852 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक 2814
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- मवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.030 हे .
रकबा
खसरा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
17
0.030
0.030
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1854 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग ) नगर/ग्राम- डिहुली टीकर नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.18 हे.
खसरा
अर्जित रकबा
(2) (1)
नम्बर
(हे . में)
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
582
0.01
583
0.02
584
0.01
585
0.03
0.05
639/2
0.02
645
0.02
646
0.02
643
योग 0.18
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
निरंक
महायोग ( अ + ब ) 0.18
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1850 - प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 2815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल
(ग ) नगर/ ग्राम- डिहुली टीकर नं. 2
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.10 हे.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.02
531
532
0.02
0.03
533
0.01
534
0.02
535
योग 0.10
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
निरंक महायोग ( अ + ब ) 0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 2 अगस्त 2013
प्र. क्र. 15 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- सुल्तनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.379 हेक्टर .
रकबा (हे. में)
(2)
सर्वे क्र. (1)
188/2
0.150
188/1
0.114
0.070
133/2
0.045
14/2/2
कुल योग 0.379
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना अन्तर्गत पीपलखेडा नहर की लघु नहर क्र. एल.एम. 7 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी विदिशा एवं कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर सं. क्र. 2 विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur, the 22nd July 2013
No.841 - Confdl . -2013 - II - 3-1-2013 . Judicial Officers ' Training and Research Institute , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Training ( FIRST PHASE ) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from 13-8-2013 to 7-9-2013 in the Institute . Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 13-8-2013 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court .
5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. to 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur , One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute on telephone No. 0761- 2628679 , at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicle .
7. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possibe for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
8. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013
क्र. C- 5635-दो- 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5638-दो- 2-17-2012.- श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 27 से 29 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में भाग 1 ]
दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 5640- दो- 3-51-2003 .- श्री के.सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री के.सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.सी. गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 5642-दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 10 से 11 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
2817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2013
क्र. C- 5645-दो- 3-47-2006.- श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 20 से 24 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-5647-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 10 से 15 जून 2013 तक छः दिवस के ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 19 जून 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013
क्र. D - 3132-दो- 2-24-2008 .- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 5 से 8 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अगस्त 2013 एवं पश्चात् में 9 , 10 एवं 11 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
2818
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013
क्र. D- 3207- दो- 3-66-2007.- श्री अजय पवार , ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( पी. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( पी. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( पी. ) के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013
क्र. 844- Confdl. - 2013- दो - 2-21-63- ( Part- VI ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड ) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450 में नियुक्त करता है : -
क्रमांक नाम तथा पदनाम
सारणी
रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
सुपर समय वेतनमान में
नियुक्तिका दिनांक
(2)
(1)
1 श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , ग्वालियर.
2 श्रीमती कनकलता सोनकर,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी .
3 श्रीमती दुर्गा डावर,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी.
4. श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़.
5 श्री राजीव कुमार दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ.
6 श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.
7 श्री वीरेन्द्र सिंह,
अतिरिक्त सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग ,
मुख्यालय नई दिल्ली.
(4)
(3)
रिक्त पद पर.
1-6-2012
1-6-2012
श्री महेश प्रसाद अवस्थी, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर .
1-7-2012
रिक्त पद पर.
नवीन रिक्त पद पर.
19-10-2012
नवीन रिक्त पद पर.
19-10-2012
रिक्त पद पर .
1-1-2013
15-1-2013
रिक्त पद पर.
2819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
15-1-2013
8 श्री अब्दुल जब्बार खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट.
15-1-2013
9 श्री सुनील कुमार अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.
1-3-2013
10 श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( I.L.R & Examination ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.
1-3-2013
11 श्री गिरिराज किशोर शर्मा , रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल.
(4)
श्री वीरेन्द्र सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर .
रिक्त पद पर.
नवीन रिक्त पद पर.
श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव , सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
1-3-2013
12 श्री जगदीश प्रसाद महेश्वरी , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.
1-3-2013
13 श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास.
1-3-2013
14 श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी.
1-3-2013
15 श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.
1-3-2013
16 श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़.
1-3-2013
17 श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी .
1-3-2013
18 श्री विमल कुमार जैन सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.
1-4-2013
19 श्री हरि शंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल.
1-4-2013
20 श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर.
1-5-2013
21 श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय , बैढ़न.
श्री गिरिराज किशोर शर्मा , सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर .
श्री जे. पी. महेश्वरी , सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्तिपर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
नवीन रिक्त पद पर.
नवीन रिक्त पद पर.
नवीन रिक्त पद पर.
नवीन रिक्त पद पर.
रिक्त पद पर.
रिक्त पद पर .
रिक्त पद पर .
रिक्त पद पर.
2820
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2013
[भाग 1
जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013
क्र. 860 - गोपनीय - 2013- दो- 2-10-62 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सेवानिवृत्त अधिकारी को, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित राज्य शासन के आदेश फा . क्रमांक 3 ( ए) 20-2000- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 23 जुलाई 2013 के द्वारा अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2004 से दिनांक 30-11-2007 के लिये विशेष रूप से स्वीकृत जिला जज चयन ग्रेड के सांख्येत्तर पद पर नियुक्त करता है : -
नाम
क्र.
सारणी
पद के संबंध में टिप्पणी
चयन ग्रेड वेतनमान में
नियुक्तिका दिनांक
(3)
(2)
(1)
1
(4)
1-4-2004
से
30-11-2007
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
श्री जी.एस. ठाकुर को जिला जज ( चयन ग्रेड स्तर ) प्रदान करने के लिये उक्त अवधि हेतु सृजित जिला जज (चयन ग्रेड स्तर ) के एक सांख्येत्तर ( Supernumerary Post) पद पर.
टिप्पणी. - उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 6532-2000 ( जी.एस. ठाकुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ) में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2011 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. ( सिविल ) 18537- 2012 में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2012 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है.
क्र. 862 - गोपनीय - 2013- दो- 2-33-57 ( भाग -11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
क्रमांक (1)
अधिकारी का नाम (2)
1 श्री राजीव कृष्ण जोशी , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती शशिकिरण दुबे के सेवानिवृत्ति दिनांक 31-7-2013 के उपरांत से.
जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र. 874-गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
नाम
कहां से क्रमांक
(1)
1
(3) बड़वानी (2) श्रीमती पूनम डामेचा (ट्रेनी जज).
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम (5) देवास
(4) देवास
(6) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश, ( ट्रेनी जज ) , की हैसियत से.
टिप्पणी.- श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 बड़वानी , के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , बड़वानी का स्थानांतरण, उनके स्वयं के व्यय पर, विचारोपरांत किया गया है . इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.