Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 30 August 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
35
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-08-30.35.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013- भाद्र 8 , शक 1935

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

ाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

संसदीय कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 940- एफ( 8 ) 3-48-2000- अड़तालीस.- ( 1 ) श्री बी. आर. शर्मा, अवर सचिव , संसदीय कार्य विभाग को उप संचालक, संसदीय विद्यापीठ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के फलस्वरूप रिक्त हुए अवर सचिव के पद पर श्री रविनीश तिवारी , निजी सचिव को अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया था , जिसके फलस्वरूप निजी सचिव का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया है.

2. अतः, राज्य शासन, कुमारी छाया लोनारे, निजी सहायक, संसदीय कार्य विभाग को निजी सचिव के पद ( वेतन बैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड- पे ) पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है.

3. यह पदोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा पद उपलब्ध न होने पर कु. लोनारे को बिना किसी पूर्व सूचना के निजी सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.

4. निजी सचिव की स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध होने तक कु. लोनारे का नाम निजी सहायक की वरिष्ठता सूची में यथावत रहेगा.

5. प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग में निजी सचिव का एक पद होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-7-2002-3- एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के पद 3 (7 ) के अनुसार इस पदोन्नति पर आरक्षण लागू नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, उपसचिव.

3061

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

3062

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ 24-31-13- ए- सोलह. चूंकि, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व कारखाना मजदूर संगठन इन्दौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय मध्यप्रदेश इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की वेतन वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?

2. क्या कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत तथा कुशल , अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की राशि में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो कितनी है ?

3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को आवास भत्ता, वाशिंग भत्ता , एल.टी.ए. दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?

4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वर्ष में दो जोड़ी यूनिफार्म एवं दो जोड़ी शूज दिये जाने का औचित्य है ?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. एफ 3-2-2010- बयालीस 1.- राज्य शासन के समसंख्यक ज्ञाप क्रमांक दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा " उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना " के लिये पात्र संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम अधिसूचित किये गये हैं . राज्य शासन एतद्वारा उक्त सूची में Northern University Boston , USA को कंडिका-2 ( स ) देश के बाहर से विश्वविद्यालय / तकनीकी संस्थाएं की श्रेणी में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाती है.

2. शेष प्रावधान यथा अधिसूचित अनुसार हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2013

फा. क्र . 1 ( बी ) -3-2004 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री गिरधर गोपाल तिवारी पुत्र स्व. श्री हरी प्रसाद तिवारी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील कन्नौद, जिला देवास नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप. श्री गिरधर गोपाल तिवारी की जन्म तिथि 1-7-1958 (एक जुलाई उन्नीस सौ अ‌ट्ठावन ) है और उनकी दिनांक 30-6-2020 ( तीस जून दो हजार बीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 ( बी ) -15-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री कामता प्रसाद यादव पुत्र स्व. श्री चिन्तामन यादव , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला होशंगाबाद नियुक्त 3063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.- श्री कामता प्रसाद यादव की जन्म तिथि 8-2-1974 (आठ फरवरी उन्नीस सौ चौहत्तर ) है और उनकी दिनांक 7-2-2036 ( सात फरवरी दो हजार छत्तीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 ( बी ) -29-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अभय दुबे पुत्र श्री रमेशचन्द्र दुबे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.- श्री अभय दुबे की जन्म तिथि 5-7-1972 ( पांच जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर ) है और उनकी दिनांक 4-7-2034 ( चार जुलाई दो हजार चौंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ 3-38-2013 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 ( क ) ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण के आदेश क्रमांक एफ-3-25-99- बत्तीस भोपाल , दिनाक 30 मार्च 1999 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत कलेक्टर एवं सचिव जिला योजना समिति रायसेन के आदेश क्रमांक 588 /रायसेन, दिनांक 25 सितम्बर 2002 के अन्तर्गत गठित समिति को विलोपित करते हुए मण्डीदीप विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 -क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी : -

पद नाम

(2)

अधिनियम की धारा 17- क( 1 ) की उपधारा (1)

अध्यक्ष

समिति में पद संस्था/पता

(4) (3)

सदस्य

नगरपालिका परिषद , मण्डीदीप

(क)

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत , रायसेन

(ख)

लोक सभा सदस्य

सदस्य

संसदीय क्षेत्र, विदिशा / रायसेन

(ग)

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र, भोजपुर

(घ)

(ङ)

लागू नहीं

लागू नहीं

अध्यक्ष

(च)

सदस्य

सदस्य

जनपद पंचायत, औबेदुल्लागंज

1-सरपंच

(छ)

2-सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पिपलिया लोरका ( ग्राम पिपलिया लोरका)

सदस्य

ग्राम पंचायत , सतलापुर ( ग्राम सतलापुर )

3-सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, नयापुरा मेवाती ( ग्राम नयापुरा मेवाती,

मोईजपुरा , खनपुरा , झलारकला )

4-सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , सराकिया ( ग्राम सराकिया, खामखेड़ा)

5-सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, इटायाकला ( ग्राम इटायाकला)

6-सरपंच

7-सरपंच

8-सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मण्डकॉसिया (ग्राम मण्डकॉसिया, नानाखेड़ी)

सदस्य

ग्राम पंचायत, सिमराई ( ग्राम सिमराई, बेरसिया, शोभापुर )

सदस्य

ग्राम पंचायत, हर्रई ( ग्राम प्रेमतालाव )

9-सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , पिपलिया गज्जू ( ग्राम पिपलिया गज्जू)

3064

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(2)

(1)

प्रतिनिधि

(ज)

प्रतिनिधि

(3)

(4)

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानरर्स इण्डिया ( म.प्र . रीजनल चेप्टर का प्रतिनिधि)

सदस्य

कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया का प्रतिनिधि

प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर, जिला रायसेन

प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , रायसेन

प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , रायसेन

प्रतिनिधि

सदस्य

महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल

प्रतिनिधि

समिति का संयोजक

(झ)

सदस्य

जिला वन मण्डलाधिकारी , जिला वन मण्डल कार्यालय , रायसेन

सदस्य,

सचिव.

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल जिला कार्यालय भोपाल- सीहोर म.प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल , अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1949-2013-- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है. अर्थात् : -

अनुसूची

जिले का नाम

क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(1) 1

छतरपुर

प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (3)

(4)

छतरपुर

श्री संजय कुमार कस्तवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

No. 1949-2013 -L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 ( No. 56 of 2000) , the State Government hereby designates Judicial Officer as specified in colomn (4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column ( 2) of the Schedule below , for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)

Name of the Principal Magistrate & Designation (4)

Name of the

District

(3)

(1)

1

Chhatarpur

Chhatarpur

Shri Sanjay Kumer Kastvar , Chief Judicial Magistrate .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

3065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश - 462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-51-12- तीन-862 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, राजपुर, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में सुश्री बेबीबाई कामरेड आसाराम डावर अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, सुश्री बेबीबाई कामरेड को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पास दाखिल करना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बेबीबाई कामरेड द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बेबीबाई कामरेड को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री बेबीबाई कामरेड से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 16 अक्टूबर , 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री बेबीबाई कामरेड को कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च , 2013 के संलग्न परिशिष्ट- 36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड को दिनांक 2 जुलाई , 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड के पति श्री आसाराम डावर सुनवाई में उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नि सुश्री बेबीबाई कामरेड स्वास्थ्य संबंधी कारण से सुनवाई में उपस्थितनहीं हुईं. श्री आसाराम डावर ने समक्ष में उपस्थित होकर व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में बताया कि वह निर्वाचन होने के 15 दिन बाद मजदूरी हेतु राजपुर से बाहर चले गये थे , इस कारण उन्होंने व्यय लेखे जमा नहीं किए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री बेबीबाई कामरेड द्वारा नियत समयावधि में मूल निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बेबीबाई कामरेड आसाराम डावर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् राजपुर, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- ( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

3066

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

आदेश

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-5-12- तीन- 889.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन में श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् पांढुरना , जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 415/न.पा. - व्यय -12 दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 जनवरी , 2013 को जारी

[ भाग 1 किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना- पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 4 फरवरी , 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 फरवरी , 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , छिन्दवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 5 अप्रैल , 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 21 मई, 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 6 जुलाई , 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद, पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 25 जून, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

3067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 158 - स्था.निर्वा.- मण्डी- 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , निम्नांकित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करता हूं :-

प्रतिनिधि

मण्डी अधिनियम की धारा मण्डी समिति का नाम नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम एवं पता

क्र.

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

विधायक लांजी

नियम 2010 का नियम 4 1

बालाघाट

श्री अजय कामड़े, ग्राम मोहझरी , तहसील लांजी जिला बालाघाट .

विधायक कटंगी

नियम 2010 का नियम 4 2

कटंगी

श्री सुरेन्द्र आत्मज ईशनलाल ग्राम-पोस्ट खमरिया तहसील कटंगी , जिला बालाघाट.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , मण्डी, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश

विदिशा , दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2013-13981 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला विदिशा " कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं :-

मण्डी अधिनियम की धारा क्र.

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का

नाम एवं पता

संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)

(4) (2)

(1)

1972की धारा 11 (5 ) 1

मा. श्रीमती सुषमा स्वराज , सांसद, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, विदिशा.

श्री रोहित भावसार / श्री रमेश चन्द्र भावसार वार्ड नं . 24, कृष्णापुरा, गंजबासौदा.

क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2013-13983 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं , एम . बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला विदिशा " कृषि उपज मण्डी समिति कुरवाई, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं : -

मण्डी अधिनियम की धारा क्र.

नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का

नाम एवं पता

संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)

(4) (1)

(2)

1972 की धारा 11 ( 5 )

मा. श्री हरिसिंह सप्रे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र कुरवाई.

1 श्री बृजेन्द्र सिंह / स्व. श्री हरनाम सिंह दरवार नि. ग्राम शेखपुर, तह. कुरवाई, जिला विदिशा.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

3068

कार्यालय कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग हरदा, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 8388 - विधि-2013 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 ( क) -09-08- बी-3 - दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नवनिर्मित थाना/ चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क) -19-2012- बी-3- दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी " सिविल लाईन " की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.

अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः-

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है , और

(दो) ' सिविल लाईन " जो जिला हरदा के थाना कोतवाली हरदा एवं तहसील हरदा अन्तर्गत है, को " पुलिस चौकी " घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों क्र. उस पुलिस थाने का

के नाम नाम, तहसील व जिला जिसमें से

अपवर्जित किया गया

(3) (2)

(1)

पीपलघटा

1 थाना कोतवाली , हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा.

"

2

झालवा

"

3

धनगांव ( मुकाती ) (1)

(3) (2)

"

4

नीलगढ़

_"_

5

बूंदड़ा

_"_

6

देदलामाल ( वीरान) _"_

7

छिदगाँव

_"_

8

गाडरापुर

_"_

9

ऐड़ाबेड़ा

- "-

10

रेवापुर

_"_

नीमगांव

11

_"_

12

डोमनमउ

_ " _

13

मिर्जापुर

14

उड़ावा

_"_

15

कायागॉव

_"_

16

रिछाड़िया 17

झाड़पा

_"_

18

बेड़ागांव

_"_

19

देदला रैयत 20

नहाड़िया

"

सामरधा

21

22

नहालखेड़ा 23

रान्याखेड़ी "

24

बैरागढ़

"

25

भापनेर (वीरान) _"_

26

कुकरावत _"_

27

झुंडगांव

28

सुल्तानपुर (वीरान ) 29

_ " _

रेहटा खुर्द _"_

30

बीरजाखेड़ी "

31

सुखरास

"

32

कड़ोला उबारी _"_

पलासनेर 33

मसनगांव 34

."

35

गांगला

"

36

देदला (वीरान ) "

कांकरिया 37

"

38

केलनपुर

_"_

पहटगांव

39

_"_

40

खामापड़वा _"_

41

बम्हनगांव _"_

42

कनारदा

43

खारपा

44

जामली

45

गहाल 3069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) _ " _

46

कमताड़ा

_ " _

47

बीड़

"

48

बूंदड़ा गहाल "

49

बैरागढ़

क्र. 8388 - विधि- 2013.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 ( क) -09-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क ) -19-2012- बी- 3- दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी " करताना " की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.

अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः-

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और

(दो) " करताना " जो जिला हरदा के थाना टिमरनी एवं तहसील टिमरनी अन्तर्गत है , को " पुलिस चौकी " घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों क्र. उस पुलिस थाने का

के नाम नाम, तहसील व

जिला जिसमें से

अपवर्जित किया गया

(3) (1)

(2)

1

करताना

थाना टिमरनी , तहसील टिमरनी, जिला हरदा.

"

2

गोदडी

"

3

काथडी

"

4

कुहीग्वाड़ी

"

5

छीपानेर

(2)

(3) (1)

_"_

6

लछौरा

7

समसाबाद

_"_

8

धौलपुर खुर्द "

9

जलोदा

_"_

10

भवरास

_"_

11

गोयत

12

नान्दरा

_ "_

13

गुल्लास

_"_

14

लाखाखेड़ी _"_

15

गोगिया

"

16

बिल्लौद

17

रून्दलाय

_ "_

18

सन्यासा

19

गाड़ामोड़कला "

20

गोंदागांव खुर्द गंगेश्री "

21

नयागांव

"

22

सोनखेड़ी

_"_

23

घोड़ाकुन्ड

_"_

24

खोडिल्या खेड़ी _ "_

25

गोंदागांव कला _"_

26

भोनखेड़ी

_ "_

नौसर

27

_ "_

28

जिजगांव

"

29

तजपुरा

"

30

खरतलाय

"

31

डगामा नीमा _ "_

32

बिच्छापुर

"

33

गाडरापुर

"

34

रायबोर

_ "_

35

बघबाड़

"

36

बाजनिया

"

37

चुनरी (वीरान ) "

38

पचौरा ( वीरान ) _"_

39

आर्याखेड़ी (वीरान ) _"_

40

सावलखेड़ा (वीरान ) _"_

41

बीरजाखेड़ी (वीरान ) _ "_

42

जिजलवाड़ा (वीरान) _"_

43

इकडालिया ( वीरान ) _"_

44

गोरिया ( वीरान) 45

बिचकुंडी 3070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(3) (1)

(2)

46

गाग्याखेड़ी (वीरान ) "

47

डुमडुम (वीरान) _"_

48

मथनी (वीरान) _"_

49

मागलगांव (वीरान ) _"_

50

चिचोट (वीरान ) "

51

गौसर (वीरान) क्र. 8388 - विधि-2013 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ -2 ( क ) -09-08- बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क) -19-2012- बी-3- दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी " खिरकिया " की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है .

अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:-

(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और

(दो ) " खिरकिया " जो जिला हरदा के थाना छीपाबड़ एवं तहसील खिरकिया अन्तर्गत है, को " पुलिस चौकी " घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:-

सारणी

क्र.

स्थानीय क्षेत्रों उस पुलिस थाने का

के नाम नाम, तहसील व

जिला जिसमें से

अपवर्जित किया गया

(2)

(3) (1)

1

खिरकिया

थाना छीपाबड़, तहसील खिरकिया, जिला हरदा.

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) _"_

2

नीमखेड़ा

_"_

3

साक्ट्या

_"_

4

बड़नगर

_"_

5

सालाबेड़ी

_"_

6

खमलाय

_"_

7

हरपाल्या

"

बारंगा

8

_"_

9

झॉझरी

_"_

10

बम्हनगांव

_"_

11

धनवाड़ा

_"_

12

नगाँवा

_"_

13

नगाँवा वीरान _"_

14

देवपुर

_"_

15

सारंगपुर

16

खरड़ (वीरान ) _ "_

17

पाहनपाट

_"_

18

चौकड़ी

_ "_

19

लोधियाखेड़ी _"_

20

कुड़ावा

_"_

21

मॉदला

_"_

22

हिवाला

"

23

बारंगी

"

24

सक्तापुर

"

25

धौलपुर

_"_

26

बाफला

_"_

27

लोनी

_"_

28

मुहालकला

_"_

29

नीमसराय

_"_

30

काल्याखेड़ी _"_

31

गोलपुरा ( वीरान ) "

32

भीमपुरा

_ "_

33

बाबर

"

34

भागपुरा

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्वविभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. 615- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) (4)

(2)

(3)

(1)

163.00

धार

निसरपुर

कुक्षी

सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब में आने केकारण.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि. मान जोबट परियोजना संभाग कुक्षी.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मनावर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 592 - भू- अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

अनुसूची

मकान का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) (4)

22.00

धार

मनावर गोपालपुरा

सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से).

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि. मान जोबट संभाग कुक्षी.

नोट. - मकानों के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि.न.घा. वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

3072

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 595 - भू-अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

अनुसूची

मकान का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)

(6) (3)

(5)

(1)

(2)

(4)

234.00

कवठी

धार

मनावर

सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से) .

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि. मान जोबट संभाग कुक्षी.

नोट.- मकानों के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.न.घा. वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 जुलाई 2013

शुद्धि पत्र

पत्र क्र. 1639 - स्था.- 2013.- कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी , जिला- बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1160- भू-अर्जन- नहर-2013 , दिनांक 27 मई 2013, प्रकरण क्रमांक 49-अ-82-2012-13- ग्राम खजूरी , तहसील राजपूर, प.ह. नंबर 18 , जिला बड़वानी के संदर्भ में:-

संशोधित प्रविष्ठि

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

उद्घोषणा का सरल क्रमांक

अधिग्रहित क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5) (2)

(3)

0.008

0.008

(4) 102/1/1/1

102/1/1

(1) 12

शेष खसरा नंबर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठियां यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. भू- अर्जन - 2013-147 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.314 शाजापुर कालापीपल भीलखेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शाजापुर.

मेहरखेड़ी से कालापीपल रोड का भू-अर्जन का अतिरिक्त प्रकरण.

नोट. - भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2013-148 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम अर्जित की जाने वाली कुल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

0.024

पोलयकलां

शुजालपुर

शाजापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत भूमि प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पोलयकलां से अवन्तिपुर मार्ग निर्माण का भू-अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शाजापुर (म. प्र. ) .

नोट. - भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 अगस्त 2013

भू- अर्जन प्र. क्र. एफ - 10- पत्र क्र. 424- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

3074

आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग ( हे . में )

(4) (1)

(3)

(2)

5.287 सतना मैहर तिन्दुहटा

1.299

आमाड़ाड़ी

1.763

हिनौता गजनौना

1.968

करैया देवरी

0.384

नादन शिवाप्रसाद

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , ना.घा.वि.प्रा.

अमरपाटन, सतना जिला ( म. प्र. ) .

आमाड़ाडी न. 1 एवं 2 हिनौता गजनौना माइनर नं. 1 हिनौता

गजनौना नं . 2 खरौदी माइनर बुढेरूआ माइनर बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 425 - भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग ( हे. में )

(4) (1) (2)

(3)

0.251 सतना मैहर

0.020

बठिया बरहिया

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना जिला ( म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत सौनौरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु .

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ-10- पत्र क्र. 426- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]

3075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकवा लगभग ( हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

4.518 सतना नागौद बन्डी

11.234

महदेवा

नागौद

14.598 नागौद भाजीखेड़ा

33.253 नागौद शिवराजपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्र. 1 , ना.घा.

वि.प्रा. नागौद, सतना जिला

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(म.प्र. ).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर , दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. 5857- दस- भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.808

लालपुर

अनूपपुर पुष्पराजगढ़

0.808

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर

जोहिला जलाशय अतिरिक्त नहर निर्माण कार्य हेतु.

3076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

[भाग 1 क्र. 5858 - दस- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिं की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

3.577

अमरकंटक

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

3.577

योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.

अमरकंटक गायत्री सरोवर योजना डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. 547- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

अनुसूची

(क ) जिला- खरगोन ( ख ) तहसील - भीकनगांव ( ग ) ग्राम- बसंतपुरा ( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.154 हेक्टर आबादी ( गांवठान ) शासकीय भूमि में स्थित केवल संरचनाएं ( मकान ) भूमि को छोड़कर.

मद

क्र.

रकबा ( हे. में. )

खसरा नम्बर

(3)

(4)

(1) ( 2)

1

2

3

0.154

1/1/1/2

आबादी ( गांवठान) शासकीय.

4 5

संरचना के प्रभावित व्यक्तिका नाम

कालम नम्बर 2 के सर्वे नम्बर की भूमि पर स्थित संरचनाएं ( मकान) (5)

(6)

मकान कच्चा 01 मकान कच्चा 02 मकान कच्चा 01

कनसिंग पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा धनसिंग पिता दल्लू भीलाला, निवासी बसंतपुरा शेरू पिता दशरथ भीलाला, निवासी बसंतपुरा

सुभान पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा सुरपाल पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा

मकान कच्चा 01 मकान कच्चा 01 योग .. 06 मकान (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बसंतपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 12 अगस्त 2013

प्र. क्र. 19 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) को उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में) (2)

(3)

(4) (1)

0.409

गोयरा

गौरीहार

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की ठकुरायन- पुरवा माइनर नं. 2 की आर . 1 माइनर एवं क्रास रेग्यूलेटर कम स्केप निर्माण हेतु ग्राम गोयरा का भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की ठकुरानपुरवा माइनर नं. 2 की आर. 1 माइनर एवं क्रास रेग्यूलेटर कम स्केप निर्माण हेतु ग्राम गोयरा का भू-अर्जन.

में किया जा सकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर

प्र. क्र. 20 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )

(4) (2)

(1)

(3)

गौरीहार

0.065

खड़ेही

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की खड़ेही वितरक नहर से आर 2 माइनर से निकली खड़ेही सब - माइनर के निर्माण हेतु ग्राम खड़ेही का भू- अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की खड़ेही वितरक नहर से आर 2 माइनर से निकली खड़ेही सब -माइनर के निर्माण हेतु ग्राम खड़ेही का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

3078

प्र. क्र. 21 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )

(3)

(4) (2)

(1)

0.084 छतरपुर गौरीहार अजीतपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम अजीतपुर का भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम अजीतपुर का भू-अर्जन.

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

(

प्र. क्र. 22 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में) (2)

(3)

(4) (1)

महेवा

0.225 गौरीहार

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेवा का भू- अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेवा का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 8 अगस्त 2013

प्र. क्र. 2 अ- 82- वर्ष 12-13 - भू- अर्जन- 7140.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल तहसील

नगर/ग्राम

(हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

3.827

सरई

भैंसदेही

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.

कौड़ी जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल , दिनांक 13 अगस्त 2013

प्र. क्र. 3 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू- अर्जन-7256.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)

(4)

(3)

(1)

0.504 भैंसदेही गदराझिरी

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.

गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

3080

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 4 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन- 7255.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4)

0.184 भैंसदेही गदराझिरी

बैतूल

(2)

अनुसूची

( 2 ) के अन्तर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

गुनघाटी जलाशय के परिवर्तित मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू- अर्जन-7254. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (2)

(3)

(1)

खपारैयत

भैंसदेही

2.789 बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.

गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

3081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 7 अ - 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-7252 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

धनगांव

0.497 भैंसदेही

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

भूमि

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 8 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-7253 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

0.729 भैंसदेही जामझिरी

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3082

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 1879 - भू- अर्जन. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4)

धरी नं. 1

1.65 शहडोल ब्यौहारी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1881 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में ) (2)

(3)

(1)

(4)

सथनी

3.38 ब्यौहारी

शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , राकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 1883 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) ब्यौहारी

0.67 शहडोल

मगरदहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , राकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र. क्र. 02 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

31.440

गुना

खरगापुर

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन

(6)

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .

देवपुर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 3 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(3)

26.730

चौबारा

टीकमगढ़ खरगापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन

(6)

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

3084

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 4 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में ) (4)

(3)

(1) (2)

10.630

बनपुरा सापौन

खरगापुर

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

देवपुर तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 5 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

12.480

देवपुर

टीकमगढ़ खरगापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

देवपुर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 6 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(2)

(3)

क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)

0.450

पथरगुवां

टीकमगढ़ खरगापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .

पथरगुवां तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

3085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 7 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2)

(3)

12.600

गैंती

टीकमगढ़ खरगापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 8 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

(2)

(3)

क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)

121.874

राजनगर

टीकमगढ़ बल्देवगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 9 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(2)

क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)

(3)

53.112 टीकमगढ़ बल्देवगढ़ सुजानपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

3086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 10- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

4.565

देवीनगर

टीकमगढ़ बल्देवगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .

राजनगर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 11 - भू- अर्जन - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

भिलौनी

2.760 बल्देवगढ़

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 12 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

भितरवार

1.000 टीकमगढ़ बल्देवगढ़

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , बल्देवगढ़.

3087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 13 - भू- अर्जन - 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2)

(3)

बनयानी

2.645 बल्देवगढ़

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

प्र. क्र. 14- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

19.200

भैरा

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन

(6)

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .

खौड़ेरा 2 , तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 15 - भू-अर्जन - 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

2.000

एरौरा

टीकमगढ़ बल्देवगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

खौड़ेरा 2 तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

3088

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 16- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

19.320 टीकमगढ़ बल्देवगढ़ लमेरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 17- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

45.600

खौड़ेरा

बल्देवगढ़

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .

खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 32- अ- 82-12-13- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

ग्वालियर चकसोनपुर

ग्वालियर

0.070 योग .. 0.070

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4. की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3089 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 33 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

ग्वालियर ग्वालियर सुपावली

0.640 0.640

योग ..

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2, ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 - एल एवं 3 - एल मायनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 34- अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

ग्वालियर सिकरोदा

ग्वालियर

0.080 0.080

योग ..

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. -2, ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 35 - अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

(5)

डंगौरा

ग्वालियर

ग्वालियर

0.210 0.210

योग ..

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. - 2, ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3090

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 36- अ- 82-12-13- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (1)

(4)

(2) (3)

ग्वालियर ग्वालियर सूपाट

0.150 0.150

योग ..

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1- एल/2 - एल मायनर के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

क्र. 37- अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

जखारा

ग्वालियर ग्वालियर

0.150 0.150

योग ..

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 38- अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(2)

(6) (1)

ग्वालियर

ग्वालियर

(3) सुपावली

0.140 योग .. 0.140

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2, ग्वालियर .

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर की मेन केनाल 3 - एल मायनर एवं 1 - एल/ 3 - एल मायनर के निर्माण हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3091

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 12 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

10.00 (1) दतिया दतिया राजापुर

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र. )

खैरी- लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील/तालुक नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3) खैरी

2.50 (2) दतिया

(1) दतिया

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया ( म. प्र. )

खैरी-लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

3092

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 14 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

2.50 दतिया

लरायटा

दतिया

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया ( म . प्र. )

खैरी-लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 16- अ 82 - भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.972 विदिशा विदिशा रामपुर बंधिया

(6)

(5)

संजय सागर बाह परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

3093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 17 - अ 82 - भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.600 विदिशा

विदिशा

नथनपुर

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ 82 - भू- अर्जन - 12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4) (1)

(2)

(3)

1.300 विदिशा विदिशा

दुपारिया

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 -अ 82 - भू-अर्जन- 12-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

3094

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1)

(2)

2.000

हिनोतिया

विदिशा विदिशा

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

विदिशा, दिनांक 27 अगस्त 2013

प्र. क्र. 24 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

क्षेत्रफल तहसील

ग्राम

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.270 नटेरन निपानिया

विदिशा

3.320 नटेरन

विदिशा

मूंडरा पीताम्बर

मंडरी खिरनी

1.110 नटेरन

विदिशा

खेराई

5.470 नटेरन

विदिशा

नटेरन

1.140 विदिशा

ताज खजूरी

सेऊ

नटेरन

6.502 विदिशा

नटेरन

2.900 विदिशा

रायपुर

0.150 नटेरन घटवई

विदिशा

योग 21.832

सार्वजनिक योजना

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

निपानिया नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग , गंजबासौदा, जिला विदिशा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नटेरन, जिला विदिशा में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की 3095 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक योजना का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

नटेरन निपानिया

4.740

विदिशा

3.270

विदिशा नटेरन

नागौर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

मूंडरा पीताम्बर

2.385

नागौर

नटेरन

विदिशा

कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग , गंजबासौदा, जिला विदिशा.

2.088

पमारिया

नटेरन

विदिशा

घिनोची

2.705

विदिशा नटेरन

नटेरन

0.480

विदिशा

नौराजखेड़ी

नटेरन सेऊ

1.388

विदिशा

नटेरन

4.395

विदिशा

रायपुरचक

3.555

नटेरन

विदिशा

रतनपुरचक

विदिशा नटेरन दिघोनी

3.798 योग .. 28.804

भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नटेरन, जिला विदिशा में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(6) (2)

(3)

(1)

नटेरन

नेवली

0.561

विदिशा

5.835

बलरामपुर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

बलरामपुर जॉ

3.692

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

निचरोन

1.950

फूफेर

4.352

जोगी किरोंदा

योग .. 16.360

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 3096

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

पत्र. क्र. 2068-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक योजना का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

करैया

7.032

विदिशा गंजबासौदा

1.536

उकायला

उकायला नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

9.320

बीलाढाना

कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.

6.013

हरगनाखेड़ी

0.100

शिवरामपुर

रोजरू

0.340

1.810

चक्क अम्बानगर

1.940

जरोद

विदिशा गंजबासौदा

7.392

पडरिया बासौदा

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग ,

बलरामपुर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

1.930

गंजबासौदा, जिला विदिशा.

मालीखेड़ी

37.413

योग .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गंजबासौदा, जिला विदिशा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 24 अगस्त 2013

ईशु क्र. 251 - रीडर - 2013- प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

21.400

करनाली जागीर

मंदसौर सीतामऊ

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गोपालपुरा तालाब सिंचाई योजना

संभाग , मंदसौर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीमामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

3097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

ईशु क्र. 252- रीडर - 2013- प्र. क्र. 12- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3)

(4) (2)

(1)

मंदसौर

18.420 सीतामऊ गोपालपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

गोपालपुरा तालाब सिंचाई योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीमामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 अगस्त 2013

क्र. क- भू-अर्जन- 2013-687.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

(1) (2)

7.118 बटियागढ़ केरवना

दमोह

गूगरा कलां

किरोला

सेमरा गुमान (सीगोन )

बम्होरी लड़ई

सीगोन

10.630

खड़ेरी

4.613

मोहली

बरनों

15.975 2.359 6.356 5.042 0.096 2.490

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग , दमोह.

पंचमनगर परियोजना के अन्तर्गत बायी तट नहर से वितरिका व माइनर नहरों के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

3098

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(6) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

8.067

सेहरा

निवोरा

4.961

1.836

पिपरिया चांद

4.901

तिरमुड़ा

धौराज

8.206

5.360

हिंगवानी

6.866

पिपरोधा

5.637

आलमपुर

1.093

पेमूखेड़ी

1.851

बरखेड़ा केशव

2.970

भियाना

5.087

अहरोरा

3.444

सकतपुर

4.263

कैथोरा

पथरिया

5.069

3.006

सैड़ारा

3.941

तिंदुआ

4.282

कुमरवारा

1.138

शेखपुरा

8.364

बटियागढ़ खास

1.842

बसिया

0.848

बरक्वाइन

7.557

बम्होरीभाट

रियाना

2.526

2.597

गढ़ोलाखोड़े

मालवारी

0.905

2.699

गढ़ोला बालजू

2.582

लुकान

0.197

बकान

0.510

नारायनपुर असली

खिरिया

0.558

167.842

योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2013

प्र. क्र. 07- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज

(ग ) नगर/ ग्राम- विछुआ, कैकडा, ककरूआ, गुलाब (घ) लगभग क्षेत्रफल-हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

(2)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) (3) (1)

ग्राम-विछुआ

0.093 65

0.093

0.138

0.138

66

0.858

1.214

63/2

0.254

0.454

89

0.206

1.206

90

0.421

0.109 88

0.201

0.482

64

0.463 49

1.173

0.603

0.603 50

0.146

0.073 58

0.097

0.789

59

0.308 68

0.308

0.433

0.433

69

70

0.049

0.049

0.061 71

0.061

0.105

0.206

52

(2)

(3) (1)

212/56/2

0.028

0.028 0.012

77

0.012 79

0.898

0.898

0.453 0.744

81

0.186

0.186 95

74

1.177

0.080

0.233

1.133

72/1

80

0.304

0.304 0.053

212/56/1

0.053 55 में से।

55/1

0.225 2.403

55/2/1

55/2/2

93में से ।

1.012

0.283 93/1

93/2

0.182

0.113 82/1, 82/2

0.040

0.392

92/1 , 92/2

0.676

0.161 83/1 , 83/2

60में से

0.404 60/1

1.349

60/2

56 में से

56/1/1

56/1/2

0.769

1.198

56/2

ग्राम-केकडा

0.072 65

0.486

66/1

0.761

0.404

0.360 67

0.745

0.980 32/1

1.603

30

0.550

0.890

0.409

0.409 29/1/1

31/1/1

0.486

0.486

1.052

0.800 28

2.816

2.816 27

48

0.380

0.380 46

0.356

0.090

2.918

2.918

49, 50

1.349

1.349

60

0.412 47

0.412 3100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(1)

(2)

(3)

0.162 43/1/1

1.619

1.481

1.327 69

0.262

66/2

0.262

0.304

0.089 71/1

0.474 72/3

0.474

73/1

0.405

0.405

0.198 74

0.198

0.405

0.080 71/2

72/4

0.875

0.875

0.080 72/1

0.101

81/3

1.540

0.121

0.474

0.121 71/3

72/5

0.583

0.583

0.130 72/2

0.162

73/2

0.162

0.162

0.080 81/2

0.988

3

0.563

0.563 4

3.573

3.573

0.457

0.457 5

2.306

6

2.306 7

0.704

0.704 8

1.104

1.104

0.081 55/4

0.081

86/55

0.077

0.077 56

0.223

0.223

0.162

53/4

0.162

1.327 54/4

1.327

0.405 13/2

0.405

0.405

13/1/1/2

0.405 13/1/4/2

0.041

0.041 18/2

0.162

0.162 10/2/1

0.073

0.073

0.117

0.117 11

0.453 13/1/4/1

0.453

0.377 12/1

0.377

10/1/1

0.809

0.809

0.053

0.053 14

1.169 15

1.169

0.680

0.680 16/1

1.405 17/1

1.405

18/1

0.154

0.154

0.183

0.183 19/1

0.405

0.405

2.023 23/2

2.023

(1)

(2)

(3) 24/2

0.235 0.235

10/1/2

0.308

0.308 0.809

16/2

0.809 17/2

1.011

1.011 20

0.518

0.518 90/19

0.202

0.202 0.073

0.073 10/2/2

0.085

0.085

0.603

0.603 13/1/2/1

19/2/2

0.141

0.141 0.069

0.069 10/2/4

13/1/2/2

0.404

0.404 13/1/3

0.970

0.970 0.141

19/2/1

0.141

0.069

10/2/3

0.069 12/2

0.041

0.041 21

0.825

0.825 22/1

0.414

0.414 24/1

0.279

0.279 23/1

2.531

2.531

0.166

0.166 53/1

54/1

1.323

1.323 55/1

0.081

0.081 53/2

0.162

0.162

1.323

1.323 54/2

55/2

0.081

0.081 53/3

0.162

0.162 54/3

1.327

1.327 55/3

0.081

0.081 58

0.190

0.190

0.117

0.117

59

61

1.904

1.904 62

0.028

0.028 63

0.316

0.316

1.214

37/2

0.610

1.214

0.214 64/1

64/2

1.178

0.490 31/1/2

1.307

1.307 91/32

0.170

0.170 26

2.152

2.152

25

0.134

0.134 52

0.109

0.109

0.409

0.190 31/2

0.392

0.392 भाग 1 ]

3101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(1)

(2)

(3) 78

0.914

2.792

77

0.817

0.817 ग्राम -ककरुआ गुलाब

2/1

2.023

2.023

2.023

0.607 2/2

2/3

2.023

2.023

2.023

2.023 2/4

2.411

0.405 44

ग्राम-चौकाबैरागी

54/1

0.356

0.356

0.227

0.227 54/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013

प्र. क्र. 30 - अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनोर

(ग) ग्राम- उर्वा- II

(घ) क्षेत्रफल-0.454 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में )

(2)

(1)

(3)

0.272

355 मिन-1

0.007 356 मि-2क

0.209

0.007

0.209

0.007 356 मिन -2ख

357

0.658

0.085 538

0.157

0.157 690/1

0.084

0.010 690/2

0.105

0.010

0.050 691/मिन -1

0.100

691/मिन-2

0.099

0.049

0.146

706

0.051 707

0.084

0.021

योग : 0.454 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. 5859 - दस- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़ 3102

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(ग ) ग्राम-राखीताल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.234 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2) (1)

75/1/1

0.057

0.050 75/1/2

0.024 75/2 क

0.131 78/2

81/1

0.106

0.099 81/2

80

0.049 108

0.057

0.035 109

0.227 110

205/1

0.105

0.070 211/2

206

0.062

0.047 208/1

210

0.081 216/1

0.071

0.070 216/2

0.125 237/1

238

0.484

0.074 248/2

268/2

0.013

0.065 249

0.118 180/2

0.029 250/1

253

0.064 252

0.102

0.085 182/2

182/1

0.085

0.056 180/3

0.037 180/1

179/2

0.077 179/1

0.033 177

0.072

0.066 174/1

0.096 138

244/1

0.059

0.061 273/2

0.072 270

0.020 268/1

योग . 3.234 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- चुल्हिामार जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पुष्पराजगढ़ , जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नंद कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र.526- भू. - अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खरगोन

(ख) तहसील - कसरावद

(ग) ग्राम- बिलखेड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.396 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.045

50/2

0.174

69

70/1

0.076

0.025

70/2

70/3

0.076

योग .. 0.396

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की खड़कवानी वितरण शाखा पर आफटेक आर.डी. 3988 मीटर पर प्रस्तावित बिलखेड़ माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

3103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.527- भू - अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- खड़केल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.672 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

156

0.672 योग .. 0.672

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की खड़कवानी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन , दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. 544- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम- धरगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.051 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

446

0.051 योग .. 0.051

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शासकीय कन्या हाईस्कूल धरगांव के भवन निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मण्डलेश्वर एवं सहायक आयुक्त , आदिवासी विकास, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन , दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 552- भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- झिरन्या

(ग ) ग्राम- कुसुम्बिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.305 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1/1/2

0.344 3104

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2)

(1)

0.271

1/1/3

0.194

1/4

0.129

1/3/3 , 2/1

0.069

5/2

5/3

0.081

0.307

6/1

10

0.097

0.113

14/1

15/1

0.324

15/2

0.170

17

0.206

22 1

23

योग .. 2.305

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करेलीनाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 13 अगस्त 2013

प्र. क्र. 01-अ-82- वर्ष 2012-13 - गाडरवारा - पत्र क्रमांक 1214- भू-अर्जन-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम- पुरगवां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.223 हेक्टर एवं 2000 वर्गफीट.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर/वर्गफीट में )

(2)

(1)

8 में से

0.020 हे. 9/1 में से

0.012 हे .

0.012 हे .

9/2में से

0.013 हे. 9/3, 9/4 में से

0.021 हे .

10/1 , 10/2 , 10/3 में से

0.024 हे. 22/2, 23 , 24 में से

86/2में से

0.010 हे. 83/8 , 83/9 में से

2000 वर्गफुट

डायवर्टेड.

50 में से

0.066 हे .

0.015 हे. 27/1 , 27/2 में से

0.007 हे. 26/1, 28/1 में से

26/2में से

0.010 हे.

0.010 हे. 83/4, 84 , 85 , 86/1 में से

0.003 हे. 10/4 में से

योग : 0.223 हेक्टर एवं 2000 वर्गफुट.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरगवां से सिहोरा मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 02 - अ- 82- वर्ष 2012-13- पत्र क्र. 1214- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गाडरवारा भाग 1 ]

3105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(ग) ग्राम- सिहोरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.195 हेक्टर एवं 5960 वर्गफुट.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर/वर्गफुट में) (1)

(2)

234/1 में से

0.007 हे .

234/2में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 234/4 में से

125 वर्गफुट डायवर्टेड याने 0.001 हेक्टर .

233/2में से

0.005 है.

231/10

232/10

में से

125 वर्गफुट डायवर्टेड 237/11

246/10

231/11

232/11

में से

150 वर्गफुट डायवर्टेड 237/12

246/11

229/6 में से

225 वर्गफुट डायवर्टेड 229/7 में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 229/8 में से

85 वर्गफुट याने

0.001 हेक्टर. 229/9 में से

150 वर्गफुट डायवर्टेड 229/10 में से

200 वर्गफुट डायवर्टेड 229/12में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2ठ में से

330 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2थ में से

110 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2प में से

55 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2ग में से

150 वर्गफुट

याने 0.001 हेक्टर. 209/7 में से

600 वर्गफुट डायवर्टेड 209/10 में से

0.012हे.

231/3

232/3

में से

0.009 हे .

237/4

246/3

231/1

232/1

में से

0.002 हे.

237/2

246/1

231/2

232/2

में से

430 वर्गफुट डायवर्टेड 237/3

246/2

(2)

(1)

231/4)

232/4

में से

0.005 हे .

237/5

246/4)

231/5

232/5

में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 237/6

246/5

227/2में से

0.012 हे.

227/1 में से

650 वर्गफुट डायवर्टेड

0.007 हे.

227/3 में से

0.009 हे.

228/1 में से

0.021 हे.

228/3 में से

209/13 में से

125 वर्गफुट डायवर्टेड 209/14 में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 209/15 में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 209/5 में से

0.003 हे.

209/17 में से

0.006 हे.

231/61

375 वर्गफुट डायवर्टेड में से

232/6

237/7

246/6)

231/8

232/8

237/9

246/8

231/9 में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 232/9

237/10

246/9

231/12

232/12

में से

150 वर्गफुट डायवर्टेड 237/13

246/12

231/13

232/13

में से

100 वर्गफुट डायवर्टेड 237/14

246/13

229/1 में से

0.004 हे .

229/2में से

0.011 हे.

3106

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2)

(1)

208/2घ में से

660 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2द में से

100 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर .

208/2न में से

100 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर. 208/2झ में से

200 वर्गफुट याने 0.002 हेक्टर. 208/2ज में से

210 वर्गफुट याने 0.002 हेक्टर. 208/2ट में से

100 वर्गफुट

0.003 हे.

209/18 में से

209/41

0.067 हे .

225/1 में से कुल

225/2

229/3 में से

200 वर्गफुट डायवर्टेड 229/4 में से

200 वर्गफुट डायवर्टेड 229/5 में से

125 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2ण में से

100 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर. 208/2ङ में से

200 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2छ में से

200 वर्गफुट याने 0.002 हेक्टर.

महायोग 0.195 हेक्टर एवं 5960 वर्गफुट ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरगवां से सिहोरा मार्ग निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुक्षी, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्र. 616- भू- अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि ( निजी स्वामित्व ) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- कोलगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टर.

सर्वे नंबर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

171/4

0.200 योग .. 0.200

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , न. घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 617 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

( ग) ग्राम-निसरपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 544.35 वर्गमीटर.

सर्वे नंबर

रकबा (वर्गमीटर में)

(1)

(2)

19.00

173/1 3107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

252.50

190/1/1

143/1

49.00

38.00

143/1 , 143/2 , 143/3

185.85

181/1

योग .. 544.35

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , न. घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार , दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 603 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि ( निजी स्वामित्व की ) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- पेरखड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-133.42 वर्गमीटर. कृषि भूमि सर्वे नंबर

रकबा (वर्गमीटर में)

(2)

(1)

75.14

58.28

186, 187 205/1/2

योग 133.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में पहुंच मार्ग से प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न. घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 10669 - भू-अर्जन- 2013 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- डही

(ग) ग्राम-काकरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.655 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

45/1

0.229

45/2

0.229

45/3

0.230

0.089

49/2

0.476

105/1

0.477

105/2

0.476

105/3

121/1

0.089

121/2

0.090

121/3

0.090

0.090

121/4

121/5

0.090 योग .. 2.655

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

3108

क्र. 10674 - भू-अर्जन- 2013- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- डही

(ग) ग्राम- मालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.113 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

250/3

1.113 1.113

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 10679 - भू-अर्जन- 2013 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- ड़ही

(ग) ग्राम - नरझली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.565 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

6/1

0.433

(2)

(1)

6/2

0.439

40/1/1

0.100

0.040

40/1/2

0.030

40/1/3

40/1/4

0.050

0.055

40/1/5

40/2

0.454

41/1

0.101

1.247

41/2

0.016

41/3/1

41/3/2

0.015

0.015

41/3/3

0.020

41/3/4

41/3/5

0.035

42/1

0.515

योग .. 3.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से. " ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. 10889 - भू-अर्जन- 2013- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- डही

(ग) ग्राम- चाकल्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

12

0.70 भाग 1 ]

3109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2)

(1)

24

0.110

0.100

26/228

0.120

10/1

0.400

कुल योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र.क्र. 2087 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- चितरंगी

(ग) पटवारी हल्का नं.- करौंदिया 07

(घ ) ग्राम का नाम-कमरौंहा

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 15.82 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

630

0.10

629

(2)

(1)

627

0.12

342

0.21

343

0.18

344

0.18

351

0.15

350/1

0.04

350/2

0.04

320

2.02

326

0.89

327

0.52

328

0.56

0.79

329

2.03

330

334

0.38

332

0.51

0.63

331

710

0.20

2.02

711

0.07

716

332/1

0.51

1.07

752/1

751

1.32

755

0.46

756

0.27

758

0.37

750

0.08

15.82

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2089 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 3110

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- चितरंगी

(ग ) पटवारी हल्का नं.- कुलकवार 05

(घ) ग्राम का नाम- बगदरा

(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 1.98 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.06

1806

0.05

1793

0.24

1874

0.06

1895

0.03

1896

0.03

1899

0.03

1900

0.06

1903/1

0.06

1904

0.04

1906

0.10

1927

0.12

1926

0.01

1922

1923

0.05

0.08

1924

0.04

2058

0.20

2059

0.14

2061

2063

0.04

0.03

2064

0.03

2097

0.02

2099

0.02

2101

0.02

2102

0.02

2103

0.02

2104

0.05

2105

2116

0.06

0.02

2117

(2)

(1)

2127

0.01

0.12

2126

2128

0.12

कुल योग .. 1.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2091 - भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- चितरंगी

(ग ) पटवारी हल्का नं.- रेही 6

(घ) ग्राम का नाम-रेही

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-21.51 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(2)

(1)

723

1.42

716

0.84

721/849

0.36

717

0.17

1.06

725

733

1.61

0.10

719/857

726

1.57

741

0.50

740

1.26 3111

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.52 739

1.28 738

757

0.25

2.00 756

0.29 758

0.06 759

760

0.04

1.30 768

0.50 769/1

0.20 769/2

1.12 771

772

0.84

0.09 773

0.18 774

0.02 775

2.12 827

0.07 828

0.24 833

0.07 44

43

0.08 46

0.04

0.02 59

60

0.02

0.07 61

0.06 62

0.02 69

0.10 148

0.12 155

156

0.02

0.04 159

0.06 171

0.10 170

0.01 665

0.13 689

0.08 691

0.02 693

0.06 698

0.05 699

0.07 700

0.05 704

0.06 705

0.03 709

0.03 708

0.04 712

(2)

(1)

0.06

713

714

कुल योग . 0.05 21.51

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र. क्र. 9 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : - अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर- राजावाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

1.04में से

0.15

1263

1264

0.35 में से

0.23

योग .. 0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खण्डवा- बड़ौदा मार्ग - लाईन पर स्थित सुक्कंड़ नदी पर पुल बनाने हेतु भू- अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डहेरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3112

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2013

प्र. क्र. 1 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम- वीरसागर

(घ) क्षेत्रफल-12.046 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.020

2

3

0.271

4

0.040

1.712

5

0.162

9

13

1.100

0.829

14

0.045

15

0.287

16

17

0.393

0.263

18

0.142

19, 19/2/2

20

0.158

0.013

23

24

0.013

27

0.184

0.262

29

47

0.445

0.201

48/1

0.066

48/2

[भाग 1

(2)

(1)

0.067

48/3

49

0.235

51/2

0.272

51/3

0.272

0.239

52

53

0.129

54

0.341

0.073

55/1, 55/2

0.039

56/1 , 56/2

33/1

0.026

0.037

33/2

0.480

32/1, 32/2

0.130

43

45/1

0.480

0.480

45/2

0.128

38/2

60

0.098

0.207

82

83

0.138

91

0.080

0.020

93

0.197

95

0.168

99

0.065

84

0.006

92

94

0.028

97

0.122

0.223

101

0.076

104

102/1

0.148

0.006

103/1

0.006

103/2

102/2

0.147

107

0.122

0.138

110/1 , 110/2

0.168

111/1 , 111/2

112

0.017

113/1

0.097

117/5

0.019

1117/13

0.008

100

0.024 3113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.002

287

0.078

38/1/1

12.046

कुल योग ..

(2 ) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) ग्राम- टेनीपुरा

(घ) क्षेत्रफल-32.873 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2/535

0.429

0.024

2/537

0.243

2/536

1.765

2/540/1

2/1/4/3

2.667

2/538

0.405

2/540/2/1

0.331

2/1/4/1

0.670

2/539

0.324

2/540/2/2

0.413

0.666

2/1/4/2

2.800

2/1/1

1.500

2/1/2

11

0.020

0.174

12

0.063

13

(2)

(1)

2.347

88/544

2/1/3

1.028

2/3/2

1.214

5

6.135

2/2

2.023

2/3

0.382

1.214

2/3/1

2/1/ 1 क

0.404

2/1/2ख

1.214

0.202

2/1/4घ

0.405

2/1 /3 ग

7/2

0.109

0.405

7/3

14

0.127

0.180

110/1

110/2

0.648

112/2

2.347

कुल योग 32.873

(2 ) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) ग्राम- बनियानीपूर्वी

(घ) क्षेत्रफल-24.327 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1.490

640/1

0.607

640/1 /ख

640/4

0.506 3114

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

640/1 क

0.203 648

0.890 649/2

0.809 651/1

3.519 651/2

1.214 651/3

2.023 654/2/4

0.056

4.74 658/1 , 658/2 , 658/3

659/2

1.151 93

0.016 107

0.017 596

0.137 597

0.241 598

0.038 607

0.078 608

0.054 609

0.073 610

0.035 619

0.193 641 /1k

0.203 597

0.263 607

0.057 608

0.183 609

0.037 610

0.030 614

0.248 616

0.194 617

0.134 618

0.601 619

1.817 641/1ख

0.100 642

0.754

0.811 645/1 , 645/2

647

0.226

[ भाग 1 636

0.233

639

0.117

642

0.007

648

0.252

24.327

कुल योग ..

(2 ) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र. 4- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

( ग ) ग्राम- पपावनीपूर्वी

(घ) क्षेत्रफल-32.873 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.120

853/1 , 853/2 , 853/3

76

0.005

399

0.124

470

0.044

474

0.019

475

0.037

476

0.015

477

0.011

484

0.007

485

0.018

0.065

611

613

0.007

614

0.008 3115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.082

617

623

0.014

0.055

624

0.069

625

628

0.024

0.001

642

643

0.038

0.007

651

0.035

652

0.057

852, 852/870

0.033

664

0.035

665

0.006

666

702

0.056

705

0.014

0.022

766

0.031

803

0.024

805

0.024

807

0.054

809

812

0.004

0.010

815

0.030

816

0.046

817

0.022

833

32.873

योग .

( 2 ) मडवाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है .

प्र. क्र. 5- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) ग्राम- पपावनीखास

(घ) क्षेत्रफल-1.731 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.020

7

0.032

17

18

0.003

0.011

32

0.022

33

35

0.003

0.104

56/1 , 56/2

57/1

0.005

0.011

71

0.009

72/1 , 72/2

73

0.035

82

0.013

83

0.015

0.020

84

111

0.045

112

0.044

0.035

113

114

0.008

568

0.102

0.040

569

570

0.002

0.087

573

0.037

626/2

627

0.057

0.064

639

0.086

640

0.002

641 3116

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2)

(1)

0.074

646

0.034

647/1, 647/2

0.066

856

857

0.051

0.005

858

859

0.006

0.004

876

905

0.108

0.009

907

0.054

908

909

0.191

915

0.013

0.033

978/1 , 978/2

574

0.009

0.258

625/1, 625/2

625/3

1.731

योग ..

( 2 ) मडवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम- सुनरईखास

( घ) क्षेत्रफल-0.601 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

3

0.005

4

0.043

[भाग 1 (1)

(2)

8

0.049

0.005

14

17

0.059

0.009

27

30

0.040

33

0.015

0.026

34

0.007

35

36

0.007

39

0.043

46

0.019

47

0.003

0.006

48

0.047

49

51

0.060

72

0.048

73

0.023

75

0.023

76

0.052

77

0.012

योग .. 0.601

(2 ) मडवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्वविभाग

राजगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 7751 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 3117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजगढ़

(ख ) तहसील- सारंगपुर

(ग ) नगर/ग्राम- गुलावता, शेरपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 9.496 + 2.000 = 11.496 हेक्टेयर.

अर्जित किये जाने वाला रकबा सर्वे क्रमांक

(हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम गुलावता

756

0.100

1015/1/2

0.150

1015/1/3

0.100

1020/1/1

0.150

0.200

1020/1/2

1026/1

0.250

0.100

1027/1

1028/1

0.148

0.336

1029

0.170

1031/1/2

0.269

1031/3

0.080

1032/4

1039/1371

0.155

0.150

1048/1/1/2

0.286

1048/1/1/3

0.081

1048/2

0.100

1048/3

0.750

1055/2

1056

0.325

0.200

1057

0.200

1061/1

0.200

1061/2

0.150

1094/1/9

1096/1

1.080

0.500

1096/2

(1)

(2)

0.484

1101/2

1102/2

0.022

1103/1

0.170

1103/2

0.040

1103/3

0.040

1103/4

0.100

0.030

1104/6

0.100

1133/1

0.048

1134/1

1147

0.164

1149/1

0.128

1149/3

0.050

1211/5

0.111

1211/6

0.111

1248/13

0.300

1248/1360

0.065

0.128

1249/2

1250

0.425

0.150

1251/1

1256/2

0.200

0.200

1261/1/1/1

0.100

1261/1/1/2

1265/7

0.100

योग 9.496

ग्रामशेरपुरा

300/1

1.000

0.500

301

302

0.500

योग 2.000

महायोग 11.496

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण.- ( 1 ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , राजगढ़ . (2 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कार्यालय सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

3118

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 5 अगस्त 2013

ई. क्र. 219-2013 - प्र. क्र. 01 अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-मंदसौर

(ख) तहसील- सुवासरा

(ग ) ग्राम- तरावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टर.

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

29/2

0.15

29/3

0.22

72

90

0.07 योग 0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अजयपुर तालाब हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , सीतामऊ , जिला मन्दसौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 5741 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत ' राज्य शासन का समाधान हो गया है, कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- घंसौर

( ग) ग्राम- गोरखपुर, प. ह. नं. 21

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.66 हेक्टर .

अर्जित रकबा

ख. नं.

प्रभावित मकान, कुआ,

(हेक्टर में )

वृक्ष, अन्य संपत्ति

(2)

(3) (1)

अशासकीय भूमि

1.83

311/1

बबूल 1 , 311/2

5.60

कुआ 1 पक्का

3.15

314

बैर 1 , पलास 2 , 276

कुआ पक्का 1 , नहीं

2.08 कुल योग . 12.66

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- झाबुआ पॉवर लिमिटेड ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी में विद्युत् प्लांट स्थापित हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. B -624- एक-7-3-2012 ( भाग एक ) . - उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5564- एक- 7-3-2011 भाग-1, जबलपुर , दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं सी- 256- एक - 7-3-2012 भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए रक्षा बन्धन त्यौहार के उपलक्ष्य में मंगलवार दिनांक 20 अगस्त 2013 को पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर बुधवार दिनांक 21 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर/ ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित किया जाता है.

उक्त अवकाश के एवज में दिनांक 20 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यदिवस रहेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. C- 5955- दो- 2-21-2005.- श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 11 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 5957-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 8 से 11 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

3119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 3503-दो- 2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 12 से 17 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 3508- दो- 2-22-2013 .- श्री एच. एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को. दिनांक 3 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

3120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. D- 3510-दो- 2-5-2006 .- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून के एवं पश्चात् में 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D - 3512- दो - 2-18-2013 .- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. C- 5988- दो- 3-420-80 - भाग दस.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012- नियम - चार, दिनांक

[भाग 1 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्रीमती शशिकिरण दुबे, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर का नियुक्ति दिनांक. : 8-3-1983 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2013 3. नियुक्ति दिनांक 8-3-1983 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 4 वर्ष 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 26 वर्ष 4 माह 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) . : 4×15=60 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) . 26-13 × 15-195 दिन.

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 255 दिन 8. घटाईये. सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 75

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 180दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक-समसंख्यक- 1734- इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

भाग 1 ]

क्र. C- 5990- दो- 2-53-2009.- श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 10 से 11 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस . अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस . अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 5992- दो - 2-9-2011 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 25 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 5994- दो- 2-17-2012. श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

3121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. C- 5996- दो-2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 11 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 5998- दो- 2-20-2013 .- श्री जे. पी . राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 1 से 3 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6000- दो - 2-21-2013.- श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 19 से 22 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश पण्डया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

3122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

[ भाग 1

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्र. 877 - गोपनीय- 2013-दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :-

नाम

क्रमांक

कहां से

(3) (1)

(2)

सागर 1 सुश्री रीतिका मिश्रा

2 श्री प्रियंक दुबे

गुना 3 श्री गौरव अग्रवाल

मुरैना 4 श्री सुशील कुमार अग्रवाल

जबलपुर 5

ग्वालियर श्री संजीव कुमार पालीवाल

6

इन्दौर सुश्री सोनाली पस्तारिया

7

भिण्ड सुश्री चेतना पालीवाल

8 श्री विनोद कुमार वर्मा

जबलपुर 9

दतिया श्री विकास शुक्ला

10

रायसेन श्री अम्बुज श्रीवास्तव

11 श्री विजेन्द्र सिंह रावत

श्योपुर 12 श्री सुमित शर्मा

शिवपुरी 13 श्री आशीष कुमार केशरवानी जबलपुर

सारणी

कहां को

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

सागर

सागर

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

गुना

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सबलगढ़

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

जबलपुर

जबलपुर

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में .

इन्दौर

इन्दौर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

अशोकनगर अशोकनगर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

दतिया

दतिया

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.

ग्वालियर

ग्वालियर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

टीकमगढ़

टीकमगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

टीकमगढ़ टीकमगढ़ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सीधी

सीधी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

3123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(4)

(3) (2)

(1)

14 श्री निमिश राजा

मुलताई

बैतूल

ग्वालियर

15 श्री रोहित श्रीवास्तव

नरसिंहपुर

पिपरिया

16

होशंगाबाद श्री कमलेश साहू

देवास 17

राजगढ़

सुश्री सारिका बावरे

ग्वालियर

18

शिवपुरी श्री आशुतोष यादव

(6)

(5)

बैतूल

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में ग्वालियर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर

अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

अशोकनगर

19 श्री नीरज पवैया

शाजापुर

सागर

सागर 20 श्री देवदत्त

खण्डवा

देवास 21 सुश्री नमिता बोरासी

रतलाम

रतलाम 22 श्री मनीष अनुरागी

इंदौर

इंदौर 23 सुश्री प्रीती जैन

उज्जैन 24 श्री मोहम्मद असलम देहलवी

महिदपुर

इंदौर

इंदौर 25 श्री राहुल वर्मा

26

होशंगाबाद श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी

उज्जैन

ग्वालियर

27 श्री शिवराज सिंह गवली

भोपाल

भोपाल

28 श्री शिव कुमार डावर

सतना

सतना 29 सुश्री स्मृति सिंह

अशोकनगर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 सागर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

खण्डवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

रतलाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 महिदपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

इंदौर

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.

ग्वालियर

नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सतना

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

3124

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(3) (1)

(2)

30

उज्जैन

इंदौर

श्री सुधीर सिंह निगवाल

भोपाल

भोपाल

31 श्री राजकुमार गोंड

32

जबलपुर श्री राकेश कुमार मरावी

(4)

(5)

(6)

इंदौर

अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्र. 881 - गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है : -

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1 श्री रोहित श्रीवास्तव

नरसिंहपुर

सारणी

पदस्थापना के जिले

कहां को

का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

(5)

गाडरवारा

नरसिंहपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 877 - गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - बी ) , दिनांक 30 जुलाई 2013 जहां तक इसका संबंध, सारणी के स्तम्भ ( 1 ) के , सरल क्रमांक -15 में उल्लेखित, श्री रोहित श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नरसिंहपुर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर का स्थानांतरण , नरसिंहपुर से ग्वालियर से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. 903 - गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा . 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 31 एवं 5 जुलाई 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

नाम

क्रमांक'

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान

(2)

(3) (1)

1

नीमच श्री सुनील चौधरी

2

बड़वानी श्री निर्भय कुमार गरवा

सारणी

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , बड़वानी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

भाग 1 ]

3125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

क्र. 906- गोपनीय- 2013- दो - 3-1-2013 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है : -

सारणी

नाम

कहां से

कहां को

क्रमांक

(2)

(4)

(3) (1)

1

अम्बाह

श्री गौरव अग्रवाल

मुरैना

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(6)

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 877 - गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - बी ) , दिनांक 30 जुलाई 2013 जहां तक इसका संबंध , सारणी के स्तम्भ ( 1 ) के , सरल क्रमांक -03 में उल्लेखित , श्री गौरव अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना का स्थानांतरण , मुरैना से सबलगढ़ जिला मुरैना से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 915 - गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/ - में , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

कहां से

कहां को

नाम

क्रमांक

(3)

(4)

(1)

(2)

सेंधवा

1

सेंधवा श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार

Jabalpur, the 8th August 2013

No. B - 648 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prabhat Kumar Mishra , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ ST ( POA) Act at Betul for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(6)

बड़वानी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में , दिनांक 28 अगस्त 2013 से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

No. B - 646 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Sayeeda Bano Rehman , Presiding Officer of the court of VIIth ASJ, Bhopal for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

By Order of the High Court , BIPIN BIHARI SHUKLA , Registrar ( DE) .

[ भाग 1 3126

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्वविभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 06 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(5)

(6) (1)

(3)

(2)

192.396

कुड़ैला

छतरपुर घुवारा

बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू- अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर, जिला- छतरपुर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला - छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

962.10

सोरखी

घुवारा

छतरपुर

बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला - छतरपुर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला- छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

3127 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र . क्र. 8 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

82.082

बन्न ( बरेला )

छतरपुर घुवारा

बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू- अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर, जिला-छतरपुर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला- छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(6) (1)

(2)

(3)

418.440

सरकना

छतरपुर

घुवारा

बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर, जिला-छतरपुर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला - छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- दरगुवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.582 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

0.096

458/1

458/2

0.232

458/3

0.076

460

0.081

465

0.016

0.081

466

योग .. 0.582

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) - अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 9- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- सुजारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-207.273 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.162

481

482

0.109

0.057

483

480

0.093

0.040

469

470

0.142

471

0.489

0.024

472

473

0.016

474

0.057

466

0.425

407

0.125

3.277

413

0.020

414

415

0.073

416

0.032

0.125

417

0.025

418

420

0.190

421

0.121

423

0.057

0.117

424

0.020

425

0.028

426

427

0.012

0.154

428

0.077

429

430

0.049

0.040

431

0.012

432

0.020

433 3129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.020 434

435

0.053

0.064 436

0.085 437

438

0.061

0.134 439

440

0.105

0.045 440/1185

0.227 442

443

0.170

0.085 444

0.255 445

0.016 446

0.045 447

0.668 448

1.157 449

0.388 450

0.401 451

0.328 452

0.154 453

0.182 455

456

0.121

- 457

0.332 459

0.308 461

0.093 462

0.214 463

0.316 465

388

0.947

0.045 389

405

0.132

0.061 406

0.053 408

1.197 411

412

0.049

0.062 385

0.129 355

356

0.049 357

0.129

0.340 358

1.566 359

0.539 359/1186

(2)

(1)

360

0.142

0.077

361

362

0.097

0.097

362/1

0.121

363

0.016

364

365

0.125

0.077

366

0.340

367

0.376

368

1.620

369

0.121

370

0.024

371

372

0.745

0.065

373

0.874

521

0.097

522

0.348

523

524

0.040

525

0.146

526

0.073

527

0.166

528

0.101

529

0.365

0.077

530

531

0.174

0.174

532

0.259

533

534

0.388

535

0.672

0.466

536

0.729

538

252

4.517

253

1.615

3.261

254

0.579

256

0.530

257

257/अ

0.854

0.101

258/2

0.332

259

260

0.781

261

0.061

262

1.513 3130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

0.053 263

264

0.793

0.530 265

266

0.579

3.277 267

0.759 268/1

0.150 268/2

269

0.975

0.433 270

0.459 271/1

271/2

0.458

0.457 272/1

272/2

0.457

0.269 273/1

273/2

0.270

0.342 274/1

274/2

0.342 275/1

0.130 275/2

0.136 276/1

0.338

0.338 276/2

0.209 277/1

0.208 277/2

278/1

0.041

0.056 278/2

0.041 279/1

0.040 279/2

0.143 280/1

0.144 280/2

0.251 281/1

0.809 181/2

282

0.680

0.433 283

0.134 284

0.243 285

0.356 287

288

0.769

0.158 289

1.214 291

1.364 292

1.538 293

0.971 294

(2)

(1)

313

0.057

0.036

314

315

0.198

317

0.239

317/अ

0.312

333

0.045

0.700

334

0.243

334/1223

1.003

335

0.821

336

0.324

337

338

0.182

0.045

339

0.032

340

0.243

341

342

0.417

343

0.093

0.514

344

0.093

346

0.117

347

0.648

348

0.271

349

0.125

350

0.328

351

0.360

352

0.219

353

354

0.142

0.202

539/1

0.486

541

0.348

542

543

0.421

0.073

475

476

0.081

477

0.040

200

1.485

201

0.340

202

0.765

0.619

203

0.729

204

206

0.166

207

0.178

0.214

208 3131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.036 209

210

0.180

0.231 211

0.220 212

0.291 213

214

0.101 215

0.235

0.854 216

217

0.239

0.036 218

219

0.178

0.178 220

221

0.174

0.202 222

0.178 223

0.340 376

0.214 377

0.032 378

379

0.194

0.202 379/1183

0.243 380

0.206 381

0.421 382

0.259 383

0.182 384

0.113 386

387

0.186

0.405 174

0.611 174/क

1.477 175

0.757 175/ज्ञ

0.567 175/9537

0.571 176

0.154 177

0.158 178

0.125 179

0.150 180

0.291 181

0.271 182

0.721 183

184

0.328

0.583 186

(2)

(1)

187

0.906

0.016

188

189

0.012

0.057

190

0.069

191

192

0.202

0.101

193/1

0.242

193/2

0.255

194

0.073

195

0.081

196

0.170

197

0.299

198

0.121

199

0.093

391

0.275

392

0.765

393

400

0.016

0.016

401

0.146

402

0.024

403

0.680

160

0.332

163/ज्ञ

1.408

163/9538

0.413

165

0.522

168

0.506

169/1

0.507

169/2

0.506

169/3

0.506

196/4

0.506

169/5

172

0.405

173/2ज्ञ

0.809

173/1 ज्ञ

0.081

173/ज्ञ 2

0.208

173/ज्ञ 4

0.494

173/ज्ञ 6

0.077

173/9537/3

1.339

224

1.890

225

0.093

226

0.085

227 3132

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

228

0.178

0.097 229

230

0.085 231

0.089 232

0.110

0.040 233

234

0.024 235

0.150 236

0.146 237

0.134 238

0.138

0.146 239

240

0.109

0.109 241

242

0.113 243

0.121 244

0.237 245

0.567 246

1.457 247

0.101

0.291 248

249

0.109

0.158 250

0.405 1/1

1/2

0.210

0.057 2

4

0.388 5

0.429 5/1

0.376 5/2

0.344

0.785 6/1

0.709 6/2

1.782 6/3

8

1.011 9/1

0.101 9/2

1.619 9/3

1.619

1.619 9/4

9/5

0.809

1.343 12/1

12/2

1.068

0.983 12/3

(1)

(2)

12/4

0.858

1.263

12/5

0.093

13

13/1

0.267

14

0.340

0.227

14/1

15

0.101

16

0.652

17

0.251

20/1

0.765

21

0.101

21/1

2.310

21/2

0.199

23/1

2.310

23/2

0.681

24/1

1.330

24/2

0.750

25/1

1.561

25/2

0.041

26

0.384

27

0.397

28

1.331

29

0.940

30

1.040

2.227

31

32

0.466

33

0.421

34

0.146

35

0.478

36

0.551

37/1

0.065

0.065

37/2

0.065

37/3

37/4

0.064

0.065

37/5

38/1

0.044

38/2

0.044

38/3

0.044

38/4

0.043

38/5

0.044

39

0.045

40

0.652

41

0.971 3133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.186 42

0.267 43

44

0.182 45

0.154 46

0.170

0.328 47

0.129 48

0.134 49

50

0.093

0.567 51

52

0.230 53

0.892

0.425 54

55

0.522

0.421 57

0.700 58

0.129 60/1/2

1.619 60/3

1.214 60/4

1.032 60/5

0.405 60/6

60/7

1.214

0.918 61

0.943 62

1.501 63

64

0.397

0.551 65/ज्ञ

65/9537

0.368

0.648 66

67/1/1

0.292 67/1/2

0.292 67/1/3

0.292

0.292 67/1/4

67/1/5

0.293

1.461 67/ज्ञ

0.700 68

69

0.267

1.271 70

0.129 71

73

0.113

0.146 74

75

0.162

0.910 76

(2)

(1)

0.628

77/1

77/2

0.624

78

0.757

0.405

79/1

0.409

79/2

80

0.401

81

0.312

82/1

0.413

82/2

2.477

82/3

0.413

83

0.530

0.849

83/ज्ञ

84

0.295

85

0.295

0.150

86

87

0.458

88

0.271

0.239

89

0.441

90

0.320

91

0.364

92

0.061

93

94

0.372

0.560

106

109

0.308

110

0.441

111

0.291

112

0.210

0.202

113

114

0.291

116

0.551

1.509

117

1.380

118

1.139

119/2

0.567

121

124

0.563

0.086

125

0.686

126

0.170

127

128/2/3

1.000

130/1

0.563

130/2

0.551 3134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(2)

(1)

131

0.097

132

0.356

0.040

133

134

0.142

135

0.142

136

0.024

0.409

137

0.393

138

0.497

139/1

139/2

0.405

0.049

141

1.639

142

145/1

0.559

145/2

0.602

0.287

146

147

0.271

0.312

148

0.551

149

0.251

149/ज्ञ

150

0.113

0.210

151

152

0.348

153

0.053

154

0.267

0.914

155

1.388

156

0.530

157

1.200

158/1

158/ज्ञ

0.749

158/9537

0.636

0.291

394

397

0.186

0.344

398

0.753

399

128/211

1.000

128/212

1.000

207.273

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 10- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- डोंगरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 221.756 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

14/1

1.000

2.000

14/2

0.178

14/441

0.125

14/442

0.061

25

0.040

26/1

0.466

27/1

0.441

27/2

28/1

0.190

28/2

0.065

29

0.793

30

0.045

31

0.081

0.125

32

33

0.486

0.417

34

35

0.202

36

0.154

37

0.858

38

0.174

39

0.405

0.061

58/416

87/1

0.648

89/2

0.530 3135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

1.056 89

4.884 104/3

1.780 107/1

1.206 107/2

0.453 107/3

1.198 107/4

5.147 107/5

107/6

0.339

1.234 107/7

107/8

1.334 107/9

1.305 110/1

0.845

0.498 110/3

1.772

2.922 111/2

0.659 112/1

112/2

1.215

2.816 113/1

0.028 125/1

0.016 125/2

0.218 126

0.020 127

1.416 128

129

0.137

0.149 130

0.744 131

0.036 132

0.145 133

0.590 134

0.655 135

0.065 136

1.514 137

0.177 138

139

1.813

4.695 140

142/1

0.854 142/2

0.057 143/1

0.045 143/2

0.336 151/1

0.036

0.320 151/3

0.486 152/1

(2)

(1)

152/2

0.234

1.202

154

0.150

155

156

0.316

0.024

157

0.016

158

159

0.372

0.295

160

161

0.157

2.051

162

0.109

163

0.057

164

165

0.053

166

0.166

0.866

167

168

0.141

0.065

169

0.351

170

1.267

187/1

187/422

0.077

188

1.708

0.753

189

190

0.328

191

0.016

0.506

192

1.529

193

0.291

194

194/423

0.040

195

0.312

196

0.016

0.057

196/424

197

0.227

198

0.178

0.028

199

200

0.295

0.142

201

202

0.157

203

0.748

0.036

204

0.069

40

41

0.291

42

0.085 3136

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

0.360 43

0.089 44

45

0.454

0.032 46

0.232 47

0.024 48

49

0.178

0.660 50

51

0.121 52

0.028

0.008 53

0.494 54

0.020 55

0.364 56

57

0.393 58

0.372

0.809 222/3

0.809

1.825 223

223/440

0.490

0.145 224

225

0.413

0.020 226/1

0.020 226/2

227

0.210

0.210 229

230

0.247 230/427

0.170

0.028 230/428

0.328 231

0.351 232/1

0.806 232/2

0.028 233

0.053 233/429

0.157 113/2

1.700 114/4

117/1

0.299

0.182 117/2

117/3

0.631

0.886 118/1

0.870 118/2

0.295 119/1

(2)

(1)

0.304

119/2

0.150

120

121/1

0.361

121/2

0.016

0.105

122/1

122/2

0.376

0.032

123/1

123/2

2.084

0.448

124/1

124/2

0.943

0.178

124/3

0.028

254

255

1.308

0.105

256

0.040

257

0.028

258

0.650

259

0.040

260

261

0.335

262

0.320

0.243

263

0.016

264

264/434

0.057

0.053

264/435

0.227

265

266

0.138

0.206

267

0.591

268

0.073

269

144/1

0.490

0.020

144/2

145/2

0.181

0.882

145/3

146/1

1.092

0.105

146/2

146/3

0.113

146/4

0.380

147/1

0.061

0.239

147/2

247/3

0.267

0.121

148/1

148/2

0.202 3137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.024 149/1/2

0.040 149/2

149/3

0.752 149/4

0.309 150/1

0.278 151/2

0.283

0.255 299

300

0.149 301

0.517 302

0.829 304

1.089 305

2.860 306

1.619

0.319 307

310

0.474 311

1.056 312

0.291 313

0.170

0.202 314

0.388 315

0.185 316

317

0.218 318

1.238 319

2.307 171

0.024 171/419

0.036 171/420

0.045 172

0.053 173

0.409 174

0.733 175

0.238 176

0.251

0.036 177

178

0.689

0.012 179

179/421

0.036 180

0.179 181

0.271

0.012 182

183

0.458

0.190 184

185

0.093 (1)

(2)

0.510

186

344

0.571

345/2

0.129

345/3

0.144

345/31

0.271

346/1

0.113

346/2

0.077

347/1

0.360

347/2

0.173

1.607

348/1

348/2

0.287

349

0.688

350

0.385

351

0.243

353/1

0.210

353/2

0.049

354/1

0.012

354/2

0.432

355

0.150

205

0.040

0.044

205/425

206

0.804

207

0.340

208

0.189

0.065

209

210

0.607

211

0.020

212

0.351

213

0.020

0.040

213/426

214

0.619

215

0.454

216

0.179

216/2

0.360

217

1.724

1.862

218

220

0.134

22/1

1.609

367/2

0.057

368

0.117

369/1

0.081

369/2

0.335 3138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(1)

(2) 370/1

0.729

1.793 371

372/1

0.230

0.170 373/1

373/2

0.745 374

0.627

0.405 374/438

375

0.028 376/1

0.635

0.607 376/2

377/1

0.400

0.400 377/1/2

0.379 377/1/3

378/1

0.130

0.380 234

0.178 235

0.870 236

0.178 236/430

0.149 236/431

0.223 237

0.223 238

239

0.380 240

0.142 241

0.134

0.259 242

0.016 243

0.045 243/432

0.239 244

245

0.809 247

0.445 249

0.450 250

0.024 250/433

0.028

0.134 251

0.065 252

253

0.135 270

0.110

0.821 271

272

0.182

0.061 283

0.069 275

0.458 278

(2)

(1)

0.032

279

280

0.316

281

0.113

0.429

282

0.028

283

0.275

284

0.024

285

286

0.429

287

0.619

0.097

288

0.320

290/1

290/2

0.809

1.214

290/3

296

0.679

297

0.133

0.453

298

320

0.704

1.259

322

1.335

323

325

0.865

1.890

326

327

1.404

0.385

328

329

0.279

0.474

331

0.291

335

0.295

336

337

0.397

338

1.323

1.619

339/1

339/2

0.809

1.606

339/3

340

0.235

0.178

341

0.506

342/2

342/3

0.239

0.181

343/1

343/2

0.785

0.036

356/1

0.077

356/2

0.145

356/3

356/4

1.473 3139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

1.181

357/2

0.073

358/1

358/2

1.019

0.332

358/3

0.097

359/1

1.015

359/2

360

0.466

361

1.141

362

0.437

2.023

363/1

0.069

364/1

364/3

0.174

0.012

365/1

365/2

0.016

366/1

0.121

366/2

1.177

366/3

0.004

0.506

367/1

1.084

378/2

0.304

379/2

380/1

0.186

0.125

380/2

381

1.193

0.226

382/1

382/2

0.482

0.632

382/3

0.449

383/1

0.077

383/2

1.035

384/1

384/2

0.016

384/3

0.701

0.616

385/1

385/2

0.599

0.073

386/1

योग .. 221.756

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील-टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- बुड़ेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 160.469 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

2022

0.344

2024

0.146

2025

0.093

0.024

2026

2027

0.045

1

2038/1

0.405

2040

2041/1

1.2

0.17

2075

2076

0.445

2077/1

0.012

2078/1

0.411

2079/1

0.52

0.584

2080/1

0.698

2081/1

0.012

2082/1

2083/1

0.241

0.178

2084/1

2085/1

0.1213

2086/1

0.275

0.196

2087/1

2088/1

0.777

2088/2

0.036

0.036

2088/2/1

0.025

2089/1/1 3140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

0.032 2089/2

0.049 2090/1

0.162 2090/2/1

0.163 2090/2/2

2091/1

0.028 2092/1

0.085

0.049 2093/1

0.012 2093/1/1

0.147 2093/2/1

0.138 2094/1

2094/1/1

0.034

0.287 2096

2096/1

0.062 2097

0.202

0.057 2097/1

0.356 2152

0.065 2153

2154

0.388 2155

0.057

0.348 2155/1

0.583 2156

2157

0.186 2158

0.057

0.227 2159

2160

0.089 2161

0.02 2162

0.093

0.36 2163

0.134 2164

2165

0.202

0.049 2167

2168

0.028

0.085 2169

2170

0.073 2171

0.024 2172

0.101 2173

0.045

0.053 2174

0.028 2175

0.219 2176

2177

0.154 2178

0.38

(2)

(1)

2179

0.085

0.32

2180

0.036

2181

0.012

2184

0.243

2185

0.112

2185/1

0.206

2186

2186/1

0.103

0.057

2187

2189

0.04

0.015

2189/1

2190

0.012

0.202

2191

2639

0.162

0.142

2640

0.125

2641

2642/1

0.13

0.129

2642/2

2643

0.077

2673

0.089

0.146

2674

2675

0.036

2676

0.279

2677

0.397

0.002

2684

2685

0.105

2686

0.316

2687

0.267

2688

0.028

0.745

2689

0.065

2690

2691

0.04

2692

1.568

2693

0.129

0.065

2694

2695

0.036

2696

0.21

2697

0.36

0.376

2698

0.061

2705/1

2.023

2705/2

0.073

2706/1 3141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

2706/2

0.02

0.51 2711

0.32 2713

0.049 2714

0.028 2715

0.024 2716

2717

0.117

0.134 2718

0.16 2719

2720

0.045 2721

0.174 2722

0.073 2723

0.032 2724

0.097 2725

0.154

0.138 2726

2727

0.024 2728

0.656 2729

0.397

1.558 2730

2731

1.295 2732

0.692

0.162 2734/1

0.624 2734/2

2735

1.157 2737

0.097 2738

0.769 2740/1

1.137

0.704 2740/1/मिन -1

2741/1

0.356

0.69 2741/2

2742/1/मिन -1

0.608 2742/1/मिन -2

0.392

0.154 2744

0.134 2744/2

0.38 2745

0.065 2747

0.101 2749

2750/1

0.4

0.291 2751/2

0.304 2752

2753/2

0.04

(2)

(1)

0.085

2753/3

2754

0.04

0.263

2755

0.571

2756/1

2757/1

3.532

2757/2

2.197

2757/3

0.291

2.023

2757/4/मिन-2

2757/5

0.271

0.4

2757/6

2760

1.197

2761

0.506

0.506

2761/1

0.206

2761/3

0.299

2762/1

0.255

2762/2

0.113

2763/1

2763/2

0.036

0.247

2763/3

0.016

2764/2

0.405

2765/1

0.053

2765/2

2765/3

0.105

2767/1

0.097

0.239

2767/2

2768

0.947

0.142

2769

0.983

2770

0.717

2771

1.23

2776/2

2776/3

0.04

2777/2

0.073

0.17

2779/2

0.223

2780/1

2780/2

0.417

0.121

2781/2

2781/3

0.571

2781/4

0.008

2782/1

1.801

0.632

2782/2

2782/3

0.073

0.413

2783/2 3142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(1)

(2)

0.494 2784/2

2784/3

0.466

0.105 2785/2

2786/2

0.049

0.397 2786/4

3.683 2786/5

2786/6

0.664 2786/8

0.036

0.68 2787/3

2787/4

0.101

0.049 2788/3

0.065 2788/4

0.032 2789/1

1.518 2789/2

0.045 2790/1

2790/2

0.627

0.53 2790/3

0.466 2791/1

0.537 2791/2

0.068 2791/3

2792

0.016

0.25 2793/1

2793/2

0.202 2793/3

0.427 2794

0.3

0.506 2794/3

1.352 2795/1

2795/2

0.073

0.093 2796/1

2796/2

0.616

0.12 2797/1

0.17 2798/1

2798/3

0.239 2799/2

0.591

0.117 2801/1

2801/2

0.121

0.008 2802

2802/2

0.174 2802/3

0.413 2803/1

0.421 2803/2

0.036 2803/3

0.043

[ भाग 1

(2)

(1)

0.283

2804/1

2804/2

0.097

2805/1

0.148

0.065

2805/2

2806

0.89

2807/1

0.016

2807/2

0.304

0.983

2808/1

2808/2

0.016

0.506

2808/3

2808/4

0.012

2809/1

0.534

2809/2

0.008

2810/1

0.101

0.376

2810/2

2810/3

0.134

0.028

2810/4

0.183

2811/1

2811/2

0.17

2811/3

0.032

2811/4

0.069

2812/1

0.065

2812/3

0.008

2812/3/2

0.01

0.267

2812/4

2814/2

0.178

0.081

2914/3

2814/4

0.607

2814/4/2

0.202

0.267

2814/5

2815/1

0.024

2815/2

0.109

2815/2/2

0.036

2817/2

0.543

2917/3

0.008

0.003

2817/3/2

0.433

2818/1

2818/2

0.36

2819

0.259

2820

0.259

2821/1

0.283

0.285

2821/2 भाग 1 ]

3143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(1)

(2) 2822/2

0.833

0.17 2822/3

2822/4

0.559

0.008 2823/1

2823/2

0.008

0.21 2824

2825/2

0.364

0.046 2825/3/क

0.047 2825/3 /ख

0.166 2826/1/क

2826/1 /ख

0.387 2826/1 /ग

0.042 2827/2

0.506

0.085 2827/3

2828/1

0.251

0.036 2828/ 2/क

0.025 2828/ 2/ख

2829

0.028 2830/1

0.239

0.004 2830/2

0.251 2831/1

2831/2

0.607 2831/3

0.324

2.652 2832

2833

0.21 2834

0.279

0.332 2835

2836/1

0.234 2836/1/2

0.087 2836/2

0.777 2836/3

0.441

0.032 2836/4

2838/1

1.271 2838/2

0.065 2840/1

0.129 2840/2

0.146 2840/3

0.999 2841/1

0.401

0.166 2842

2845/1

0.045 2847/2

0.047

0.401 2848

(2)

(1)

2849/1

0.036

2850/1

0.655

0.129

2851

2852

0.934

2853

0.04

2854

0.239

2855

0.466

0.024

2856

2857

0.413

2858

0.251

2859

0.825

0.271

2860

2861

0.069

2862

0.121

2863

0.376

2864

0.364

2865

0.17

2867

0.206

2868

0.016

0.121

2869

2870

0.081

2871

0.502

2872/1

0.127

2873

0.069

2874

0.032

2875

0.028

2876

0.611

2877

0.571

0.882

2878

2879

0.223

2880

0.045

2881

0.219

2882

0.121

2883

0.38

0.219

2884

0.073

2885

2886

0.368

2887/1

0.68

2887/2

0.053

2889/1

0.138

2889/2

0.008

0.016

2890/2 3144

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

0.008 2890/3

0.016 2891/2

0.907 2895/1

2895/2

1.145

0.279 2896/2

2896/3

0.154

0.356 2897/2

0.4 2898/2

0.004 2898/3

2898/4

0.874

0.101 2899/1

0.121 2899/2

0.073 2900/1

0.47 2900/2

0.219 2901/3

0.32 2902

2903

0.454 2904

0.069

0.417 2905

0.178 2906

0.206 2907/1

1.19 2907/2

0.684 2907/3

0.251 2907/4

0.105 2908/3

0.202 2920

2923

0.17 2924

0.526 2925

0.198

0.04 2926

0.036 2927

0.109 2928

0.045 2929

0.841 2930

0.494 2932

0.425 2933

0.316 2934

0.324 2935

0.04 2936

0.178 2937

[भाग 1 (1)

(2)

2938

0.154

0.028

2939

0.097

2940

0.032

2941

0.04

2942

0.299

2943

0.016

2944

0.17

2945

0.146

2946

0.077

2947

0.89

2948

0.045

2949

2950

0.454

2950/3164

0.061

0.304

2951

0.825

2951/3012

0.367

2952

0.113

2953

2954

0.097

0.534

2955

0.243

2956

0.466

2957

2958

0.073

2959

0.032

0.117

2960

0.227

2961

0.077

2962

0.19

2963

2964

0.247

0.154

2965

0.125

2966

0.154

2967/1

0.551

2967/2

2968

0.069

2969

0.053

2970

0.061

0.704

2971

0.741

2972

2973

0.295

0.125

2974 3145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.239 2975

0.255 2976

2977

0.093

0.045 2978

0.085 2979

0.575 2980

0.162 2981

0.109 2983/1

0.004 2983/2

0.004 2983/3

0.008 2984/2

2985/1

0.198

0.235 2985/2

0.125 2985/3

0.178 2986/1

2986/2

0.243

0.043 2987/1

0.178 2987/2

2987/3

0.012 2987/4

0.012 2988

0.454

0.012 2989/1

0.829 2989/2

0.085 2990/1

0.053 2990/2

0.032 2990/3

0.231 2990/4

0.057 2991/1

0.279 2991/2

0.498 2992/1

0.04 2992/2

2992/3

0.162

0.798 2993/1

0.174 2993/2

0.251 2993/3

0.053 2993/4

0.097 3000/1

0.117 3000/2

3001

2.117

4.5 3002

(2)

(1)

0.028

3003

3005

2.975

3006

1.797

0.045

3007

1.684

3008

3009

0.417

3011

0.34

0.158

3093/2024

3094/2024

0.073

0.713

3104/2155

3160/2927

0.04

3161/2928

0.093

3162/2928

0.085

0.085

3163/2928

0.061

3164/2950

0.089

3165/2943

0.028

3166/2948

0.069

3167/2943

0.125

3168/2946

0.769

3169/2948

0.097

3170/2954

0.376

3171/3002

1.032

3172/3002

0.073

3185/3011

0.134

3186/3011

0.101

3187/3011

0.101

3188/3011

0.227

3189/3011

0.17

3190/3011

160.469

कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

3146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र.क्र. 12 - अ-82-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- डिकोली चक नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-127.944 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2084

0.057

0.045

2086

2087

0.158

2088

0.194

0.020

2089

0.020

2090

0.024

2091

2092

0.162

2122/2

0.125

2122/3

0.627

0.433

2123

2124

0.134

2125

0.445

2126

0.174

2127

0.417

2128

0.332

0.129

2140

0.097

2141

0.097

2142

2143

0.049

0.312

2144

2145

0.146

0.053

2146

0.324

2147

0.146

2159

(1)

(2)

0.271

2161

0.384

2162/1

0.275

2162/2

2162/3

0.069

2163/1

0.948

2163/2

0.073

2164/1

0.368

0.012

2172/1

2172/2

1.518

0.575

2173

2174/1

0.085

2174/2

1.117

2174/3

0.421

0.008

2175/1

0.040

2175/2

2093

0.166

0.150

2094

2095

0.150

2096

0.178

2097

0.245

2098

0.368

0.040

2099

2100/1

0.178

2100/2

0.421

0.231

2101

2122/1

0.129

0.445

2179/2

2181/1

0.660

2181/2

0.028

2182/1

0.825

2129

0.089

0.093

2130

0.040

2131

0.178

2132

2133

0.028

2134

0.316

2135

0.040

0.113

2136

2137

0.142

2138

0.053

2139

0.121

0.154

2516/1

2516/2

0.227 भाग 1 ]

3147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

2517/1

0.528 2517/2

0.529

0.028 2148

2149

0.073

0.065 2150

2151

0.077 2152

0.263 2153

0.384 2154

0.154 2155

0.109

0.036 2156

2157

0.806 2158

0.109

1.125 2506

0.032 2507

2510

0.049

0.020 2511

2164/2

0.142

0.181 2164/3

0.016 2164/4

0.439 2165/1

0.020 2165/2

2166/1

0.004

0.105 2167/1

0.295 2167/2

0.793 2168

2170

0.704

0.640 2171

0.142 2199

2200/1

0.097

0.049 2200/2

0.040 2201

0.138 2176/1

0.709 2176/2

2176/3

0.004 2176/4

0.182

0.142 2177/1

0.587 2177/2

2177/3

0.065

0.020 2177/4

2178/1

0.178 2178/2

0.462 2179/1

0.186 (1)

(2)

2219

0.049

2220

0.069

2221

0.227

2222

0.324

2182/2

0.057

2183

0.971

2523/1

1.055

2524/1

0.040

0.267

2524/2

2525/1

0.316

2525/2

0.032

2526/1

0.150

2526/2

0.624

2526/3

0.024

2527

1.230

0.008

2528/1

2528/2

0.029

2529/1

0.809

1.923

2529/2

2517/3

0.529

2518

0.185

2519/1

0.105

1.142

2519/2

2520/1

0.101

2520/2

0.040

0.073

2521/1

2521/2

0.411

2521/3

0.085

2522/1

0.279

2522/2

0.190

2522/3

0.340

2501/2

1.346

2502

0.672

0.810

2503/1

0.478

2512

2513

0.765

2514

0.065

2515

0.510

0.206

2189/1

2189/2

0.206

2190

0.322

2191/1

0.134

0.210

2191/2 3148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(1)

(2) 2192

0.109

0.247 2193

0.247 2194

2195

0.311 2196

0.121

0.231 2197/1

0.368 2202

2203

0.413 2204

0.364

0.192 2205/1

2205/2

0.040

0.024 2206

2207

0.326

0.101 2208

0.129 2209

2210

0.097 2211

0.036 2212

0.328

0.040 2213

2214

0.639 2215

0.445 2223

0.016

0.713 2224

0.339 2225

0.024 2226/2

2227

0.109

0.316 2228

2229

0.217

0.081 2230

0.032 2231

0.040 2232

0.081 2235

0.093 2236

2237

0.069

0.057 2238

2239

0.113

1.028 2529/3

0.073 2529/4

0.421 2531

0.113 2244

2245

0.125

0.081 2246

0.117 2247

(2)

(1)

2248

0.077

2250

0.138

2251

0.190

0.360

2252

1.327

2184

0.933

2185

2186/1

0.279

2187

0.040

2503/2

0.870

0.151

2505/1

2505/2

0.300

0.833

2433/1

0.049

2433/2

0.134

2434

0.085

2435/1

0.962

2435/2

1517/1

0.053

0.787

1517/2

1516

0.101

1515

1.072

1518

0.259

0.421

1519

1520

0.575

0.069

2197/2

0.045

2198/1

0.020

2198/2

0.220

1524/2

1627/1

0.421

1627/2

0.057

3.294

1521/2606

1521

3.290

0.030

1514

1513

0.454

1512

0.393

0.462

1511

1510

1.048

1509

0.121

1.000

1508

2216

0.202

0.462

2217

2218

0.162

0.190

1553/2

1548

0.129 भाग 1 ]

3149

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

0.397 1554/1

1554/2

0.898

0.656 1555/1

0.065 1555/2

0.125 1556/1

1556/2

0.085 1558/1

0.700

0.178 1558/2

0.117 1558/3

0.198 1561/1

2241

0.162 2242

0.085

0.206 2243

1606

0.049

0.178 1607

0.279 1608

1609

0.239 2482/1

1.113 2481

0.045 1602

0.498

0.202 1603

0.356 1610

0.239 1611

1612

0.648

0.287 1613

0.316 2423/1

0.024 2424/1

0.454 2425

2426/1

0.008 2426/2

1.557 2427/2

0.810

0.474 2428

0.356 2430

0.085 2431/1

2431/2

0.388 1634

0.364 1635

0.231 1636

0.032

0.085 1631/1

1631/2

0.142 1545/1

0.016

0.393 1546/1

(2)

(1)

1546/2

1.566

0.173

1547/1

0.405

1547/2

0.214

1543/1

1522

0.348

1.206

1523/1

0.012

1523/2

1524/1

0.138

1650/2

0.097

0.486

1651/1

0.448

1651/2

1651/3

0.146

0.808

1651/4

0.344

1507

1560/2607

1.870

1.643

1652

1603

0.433

1654/1

0.024

1654/3

0.291

1.631

1550/1

0.202

1551/1

1552

1.372

1553/1

0.579

1576/1

0.061

1577/1

0.028

1577/2

0.413

1577/3

0.036

0.567

1577/4

1561/2

0.435

1562/2

0.267

0.036

1563/1

1563/2

0.267

1563/3

0.380

1564

0.501

1570/1

0.555

1571

0.829

1604

0.210

1605

0.101

1572

0.178

1573

1.167

1574

0.081

1575

0.170 3150

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(1)

(2)

0.186 1618/2

0.498 1614

0.008 1615/1

0.235 1615/2

0.116 1615/3

1630

0.551 1629

0.053 1628

0.291

0.146 1627

1626

0.158 1633

0.121 1624/1

0.003 1624/1

0.239 1625

0.174 2062

0.283

0.036 2063

0.061 1632/2

1642/1

0.368

0.012 1642/2

1643/3

0.299

1.024 1643/2/1

1644

0.134

0.004 1645/1

0.109 1646/1

0.040 1646/3

0.158 1647/1

1647/2

0.085 1649

0.194

1.141 1595/1

1593

0.615

0.506 1594/2

1588/2608

0.587

0.036 1584/1

0.073 1584/2

0.117 1585

0.081 1586

1587

0.089

0.089 1588

0.081 1589

0.081 1590

0.012 1578/1

1578/2

0.324

(2)

(1)

1578/3

0.134

1578/4

0.805

1579/1

0.057

0.227

1579/2

1580/1

0.113

1580/2

0.360

0.372

1582

0.324

1583

0.146

1648

1650/1

0.121

1619/1

0.178

1619/2

0.239

1620/1

0.324

0.656

1621/1

1621/2

0.004

1623/1

0.121

1623/2

0.150

1617/1

0.077

1617/2

0.121

1617/3

0.024

1618/1

0.178

1591

0.080

2070

0.198

2071

0.206

2072

0.425

2077

0.462

2085

0.360

2079

0.186

2080

0.045

0.154

2081

2082

0.032

2083

0.534

2078

0.543

1592

0.154

योग .. 127.944

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

3151

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

क्र. 13 -अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील - टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- धर्मपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-206.450 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1

0.466

2

0.692

0.672

4

2.043

6/1

6/2

0.502

7

0.502

8

0.069

9

0.065

10

0.073

11

0.020

0.077

12

13/1

0.186

13/2

0.097

0.087

14

0.259

15

0.154

16

0.170

17

19

1.080

22

0.115

24/596

0.355

25

0.255

0.012

27

0.040

28

29/2

0.089

0.036

31

32

0.032

33

0.036

0.036

34

(2)

(1)

35

0.040

36

0.061

37

0.065

38

0.053

39

0.049

40

0.081

41

0.105

0.041

42

43

0.028

0.040

44

45

1.155

46

0.040

2.028

47

0.036

48

49

0.036

50

0.121

0.206

51

52

0.219

0.283

53

54

0.214

55

0.336

56

0.040

57

0.251

0.028

58

59

0.198

60

0.121

64/2

0.506

67

0.809

68

0.320

69/क

0.364

0.620

72

73

0.401

74

0.049

75

0.040

76

0.255

77

0.024

79

1.263

1.105

80

81

0.012

82

0.097

83

0.069

84

0.077

85

0.223

86

0.247 3152

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

87

0.295

0.219 88

1.271 89

0.158 90

0.057 91

0.020 92

93

0.028

0.243 94

95

0.198

0.101 96

96/585

0.045

0.138 97

0.235 98

0.109 99

0.121 100

102

0.085

0.081 103

104

0.142

0.324 105

0.134 105/586

0.190 106

0.299 107

0.130 108

0.154 109

0.077 110

0.247 111

112

0.061

0.142 113

0.090 115

116

0.093 117

0.101

0.206 118

0.255 119

120

0.174

0.198 121

122

0.012

0.295 123

0.299 124

0.223 125

0.219 126

126/587

0.032 127

0.069

0.085 128

0.073 129

(2)

(1)

0.101

130

131

2.403

1.177

132

133

0.223

135

0.450

136

0.324

137

0.170

0.214

138

139

0.138

0.024

140

0.069

141

142

0.097

143

0.105

0.061

144

0.125

145

146

0.061

147

0.012

0.129

148

149

0.190

150

0.138

151

0.057

152/1

0.036

0.032

152/2

0.142

153/2

0.142

153/2/1

0.174

154

0.158

155

156/1

0.279

0.279

156/2

0.085

157/1

157/2

0.081

0.016

158

0.040

159

0.053

160

0.275

161

0.308

162

0.045

164

167

0.223

168

0.040

169

0.219

0.551

170

171

0.028

0.109

172

0.283

173 भाग 1 ]

3153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

174

0.105 175

0.749 176

0.012 177

0.113

0.081 178

0.109 179

180

0.186 181

0.024 182

0.032 183

0.028 184

0.214 185

0.024 186

0.016 187

0.182 188

0.182 189

0.239

0.202 190

0.259 191

0.219 192

0.506 193

194

0.125

0.652 195

196

1.433 197

0.304

0.445 198

199

0.129 200

0.024 201

0.190 202

0.198

0.101 203

0.020 204

205

0.409 206

0.089 207

0.166 208

0.065 209

0.040 210

0.125

0.049 211

0.028 212

213

0.040

0.502 214

215

0.239

0.352 216

217

0.125 (1)

(2)

218

0.138

0.129

219

220

0.242

220/627

0.376

220/627/1

0.186

220/627/क

0.486

221

3.687

222

1.840

223

0.040

0.178

224/1

224/2

0.283

225/1

0.607

226

0.109

227

0.061

0.105

228

229/1

0.045

230

0.089

231

0.040

232

0.299

233

0.065

0.040

233/589

0.255

234

234/588

0.117

235

0.129

236

0.020

237

0.316

238

0.073

239

0.093

240

0.049

0.036

240/590

240/591

0.024

241

0.340

243

0.069

0.567

246

248

0.902

0.384

249

250

0.332

251

1.315

252

0.530

253

1.509

254

1.441

255

0.113

256

0.943

257

0.583 3154

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

258/2

1.719 258/3

0.910 258/4

0.647

0.971 259

260

0.412 264/2

1.416

1.416 264/3

264/4

1.416 264/5

2.023 264/6

2.023

2.023 264/7

265

0.174 265/1

0.429

0.129 265/2

266

0.287

0.781 268

269/1

0.619 269/2

0.097

0.024 270/2

271

0.979 272

0.979 273

0.591 275

1.975 276/1

0.048

0.510 279/1

279/2

0.008 280/1

0.563

0.231 280/2

281

1.364 282

0.097 283

0.275

0.821 284

0.340 285

286

0.348 287

0.190 288

0.619 289

0.793

0.053 290

0.352 291

29

0.316

0.356 294

(1)

(2)

0.239

296

297

0.340

298

0.304

0.340

299/1

299/2

0.410

300

0.206

302

1.720

305

0.320

306

1.133

307/2

1.449

0.462

307/3

1.542

308

309/2

0.551

311

0.809

312/1

0.874

312/2

0.093

314

2.521

316/1

0.906

317

0.802

318

1.449

319

0.599

319/583

0.073

320

0.199

321

0.125

322

1.157

0.615

323

0.295

323/623

324

0.486

325

1.959

326

0.308

327

0.069

0.077

328

329

0.142

330

0.020

331

0.101

332

0.890

333

0.113

0.069

334

0.182

335

336

0.158

0.458

337 3155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

338

1.133

0.065 341

0.069 342

343

0.049

0.174 344

0.182 345

346

0.200

0.251 347

0.170 348

0.202 349

0.101 350

0.263 350/1

0.069 351

0.032 352

0.121 353

354

0.053

0.057 355

1.295 356

357

1.740 358

0.251

1.117 363

0.166 364

366

0.983

0.077 368

0.304 370

0.510 371

0.445 372

372/623

0.295

0.016 372/624

0.061 373

374

0.295

0.210 375

0.299 376

0.061 377

0.040 378

0.089 379

0.020 380

0.101 381

382

0.057

0.178 383

0.121 384

0.247 385

(2)

(1)

386

0.324

0.336

386/326

387

0.453

0.028

388

0.057

389

390

0.053

0.093

391

0.376

392

393

0.194

0.227

394

395

0.195

0.223

397

0.372

398

0.551

399

400

0.101

0.344

401

0.032

402

0.223

403

404

0.085

0.263

405

406

0.024

407

0.267

408

0.170

409

0.154

0.396

410

0.049

411

0.065

412

0.089

413

0.154

414

415

0.194

0.105

416/593

0.081

418

0.138

419

0.093

420

0.065

421

0.053

422

423

0.560

424

0.065

0.113

425

426

0.101

427

0.065

428

0.352 3156

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

428

0.134

0.129 429

0.319 430

0.024 431

0.478 433

434

0.632

0.146 435

0.057 436

437

0.890 438

0.862 439

0.032

0.458 440

0.328 441

442

0.028

0.235 443

0.530 444

1.052 445

446

0.575 447

0.644

0.186 448

0.077 449

0.134 452

0.154 453

0.093 455

0.024 456

0.085 457

0.077 458

0.146 459

0.125 460

0.117 461

0.028 462

0.162 463

0.089 464

0.251 465

466

0.146 467

0.093

0.154 468

469

0.129

0.008 470

0.162 471

0.150 472

473

0.105

0.291 474

(2)

(1)

475

0.158

476

0.425

0.219

477

477/595

0.129

0.045

479

0.008

479/594

480

0.518

0.450

481

481/1

0.465

484/2/1

0.065

0.255

486/622

0.255

486/622/क

486/625

0.186

486/625/क

0.186

493/1

0.109

494/2

0.255

495/2

0.259

496/2

0.785

498

0.591

1.951

499

500

2.310

501/2

0.113

0.813

502/1

502/2

0.450

504

0.077

506

0.320

1.181

508

509

0.291

510

0.409

511

0.745

0.210

512

0.356

513

0.166

513/614

513/614/1

0.166

513/614/2

0.170

0.170

513/614/2/क

0.316

513/615/1

513/615/2

0.312

0.376

513/616

513/617

0.721

513/618/1

0.158 भाग 1 ]

3157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

513/519/2

0.154

0.348 513/619

513/620

0.291 513/621

0.999 514

0.874 515

0.081

0.065 516

517

0.057 518

0.061 519

0.097 520

0.020 521

0.259 522

0.097 523

1.076

0.938 524

525

1.076 526

0.065 527

1.267 529

0.214 531

0.526 532

1.684 533

2.841 533/597

0.413

3.310 534

537

0.454

0.227 538

539

0.906 540

0.696 541

0.397 542

0.773

0.210 543

544

0.210 545

0.198 545/598

0.190 545/599

0.206 545/600

0.138

0.198 546

547

0.069 548

0.081

0.267 549

549/601

0.388 550

0.854 551/1

1.092

0.089 551/2

(2)

(1)

552/2

0.077

3.068

553/1

553/2

2.626

556

1.104

557

0.105

557/608

0.032

558

0.324

0.125

559

0.206

560

560/606

0.162

561

0.549

562

0.295

563

0.364

564

0.364

565

0.397

566

0.239

0.239

567

568

0.761

568/613

0.332

0.332

568/616

569

0.971

0.478

570

0.336

571

572

0.502

0.421

573

0.223

574

575

0.255

0.599

576

577

0.821

578

0.579

578/609

0.450

579/2

0.012

580/1

1.000

580/2

0.870

581

0.709

634

0.028

योग .. 206.450

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

3158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 14- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग ) ग्राम-रामनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-53.133 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1149

1.036

1150

0.040

1152

0.922

1153

0.049

1154

0.336

1155

0.231

1160

1.376

1161

0.049

1162

0.422

1163

0.032

1164

0.259

1178

0.219

1180

0.472

0.089

1181

1182

0.393

1186

0.433

1188

0.069

1189

1.364

0.065

1190

1282/2

1.324

1289/2

0.068

1290/2

0.204

[ भाग 1

(2)

(1)

1292/2

0.559

2.02

1298

1302

0.365

1301

0.045

1306

0.421

1308

0.64

1310/1

0.208

0.505

1310/2

1314

0.279

1315

0.599

1317

0.308

1318

0.243

1319

0.32

1321

0.53

1322

0.833

1325

0.202

1326

0.117

1328

0.032

1336

0.684

1338

0.624

1342

0.121

1343/3

0.174

0.817

1343/4

1343/5

0.47

1344

0.64

1345

0.938

0.348

1347

1348

0.065

1356

1.214

0.829

1358

1359

0.291

1360

0.146

1361

0.36

1362

0.898

1364

0.348

1366

0.615

1368

0.486 भाग 1 ]

3159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

0.275 1369

1372

0.773 1374

0.525

0.696 1377

1.072 1380

0.166 1381

1383

0.125

0.518 1384

1385

0.458 1386

0.53

0.186 1391

1392

0.251

1.185 1394

0.563 1395

0.219 1396

1398

0.34 1400

0.36

0.587 1402

0.235 1408

0.324 1409

0.534 1411

1413

0.93

0.097 1414

1416

0.481

0.142 1417

0.174 1418

0.482 1420

0.502 1422

0.04 1425/क

1425/ख

0.032

0.049 1425/ग

0.433 1427

1429

0.729 1430

1.011 1435

0.093

0.235 1436

0.008 1438

0.352 1439

0.817 1440

0.563 1441

0.15 1442

(1)

(2)

1444

0.849

0.786

1445

0.202

1447

0.906

1448

1450

0.328

0.308

1451

0.717

1452

1453

0.057

1455

0.247

0.417

1457

0.053

1458

0.547

1461

1463

0.437

1464

0.089

0.182

1465

1443/1

0.17

1431

0.093

1432

0.166

0.283

1434

1302/2

0.388

0.261

1303/1

0.232

1304/2

0.04

1311/2

0.568

1312/2

1327/2

0.174

0.567

1329/2

1332/2

0.64

1334/2

0.15

1340/2

0.902

योग .. 53.133

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 15- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 3160

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- डिकौली चक्र-2

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-49.367 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1.951

966

0.057

964

965

0.109

0.700

963/2

0.900

962/1

0.170

955

0.275

956/1

0.065

957/1

0.081

907

0.733

952

0.534

967

968

0.028

0.425

969

948

0.433

0.024

949

0.372

950

939/2

0.202

0.020

941

0.194

942

0.223

648/1123

648/1124

0.182

0.057

934

0.069

935

936

0.113

0.016

933

937

0.182

0.061

938

0.097

928

0.032

930

(1)

(2)

0.397

970

0.547

971

0.170

972

0.494

973

0.267

974

0.024

975

0.198

976

0.150

977

0.543

978

0.109

979

0.061

980

0.384

981

983

0.979

1.796

984

0.024

985

0.020

986

0.125

987

1.902

988

1.348

989

0.045

984/1165

985/1166

0.526

0.077

947

0.405

990

991

1.234

0.060

864

0.186

865

867

0.150

0.036

868

0.302

869

0.890

870

0.600

871

857

0.550

996

0.579

0.125

992

0.093

993

994

0.101

0.186

995

0.500

997

0.300

998

1001

0.221

0.425

1009

1010

0.494

0.057

1011

0.482

1012 3161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.486 1013

0.862 1008

0.680 1085

0.371 1084/1/1

0.735 1084/2

1083

0.437

0.474 1081

0.267 1080/1169

0.324 1080/1168

0.833 1084

1077

0.219

0.081 1078

0.672 1079

0.209 1080

0.372 1074

0.247 1075

0.053 1069

1070

0.34

0.146 1071

0.668 1072

1073

0.781

0.178 1076/1

0.089 1076/2

0.097 1031

0.158 1032

0.138 1034

0.210 1035

0.170 1036

0.077 1037

0.036 1038

0.154 1039

1040

0.142 1041

0.085 1042

0.308

0.664 1043

0.170 1044

0.219 1045

0.498 1046

0.251 1048

0.352 1049

1050

0.134

0.170 1051

(2)

(1)

1052

0.125

0.125

1053

0.105

1054

1055

0.194

0.158

1056

0.008

1057

0.308

1058

0.069

1059

0.522

1060

0.733

1045/1129

0.445

1067

0.185

1068

0.364

1061

1062

0.405

0.214

1006

0.862

1008

0.486

1013

0.142

1014

0.097

1015

0.089

1016

1017

0.049

0.692

1018

0.186

1019

1020

0.045

0.100

1021

0.409

1022

1023

0.543

0.028

1024

0.522

1025

0.206

1026

0.295

1027

0.081

1028

0.089

1029

1085/1170

0.462

योग . 49.367

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

3162

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 16- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- पुरैनियां

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 142.072 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

160

0.129

161

0.190

0.656

163

0.227

164

166

1.271

0.397

167

169

0.146

170

0.757

170/1

0.103

174/1

0.625

0.625

174/3

179/2

0.304

180/1

0.660

180/2

0.138

0.470

190

1.862

191

192

0.109

0.340

193

194

0.150

0.134

195

196

0.174

0.061

197

0.304

349

350

0.462

(2)

(1)

198

0.874

202

0.227

203

0.194

0.543

204

205/1

0.093

205/2

0.089

206

0.206

207

0.045

0.534

208

0.182

306

308

1.015

310/1

0.431

1.200

310/2

311

0.085

312

0.049

0.364

313

314

0.121

315

0.142

316

0.514

0.020

317

318

0.384

319

0.024

0.320

320

321

0.182

0.045

321/636

321/637

0.028

0.045

322

324

0.045

0.445

325

326

0.506

327

0.105

328

0.773

329

0.162

330

0.680

332

0.563

333

0.283

335

0.061

336

0.178

0.206

337

338

0.186

338/638

0.134 3163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.061 339

0.251 340

0.405 341

0.219 342

0.910 343

0.417 345

0.433 346

0.737 351

0.040 352

0.057 353

0.854 354

0.619 355

0.866 356

0.061 358

0.016 359

0.053 360

0.178 361

0.575 362

0.227 363

0.057 364

0.134 365

0.287 367

0.397 368

0.221 369/1

0.220 369/2

0.474 370

0.121 371

0.174 372

0.571 373

0.769 373/639

0.113 374

0.587 375

0.547 376

0.097 377

0.348 378

0.316 379

0.534 380

0.478 381

0.287 382

0.271 383

0.247 384

(2)

(1)

0.405

385/1

0.139

385/2

0.376

574

0.267

577

0.140

385/3

0.881

386

0.652

390

0.142

394

0.520

467

0.231

468

0.180

500

0.081

501

503

0.280

0.547

506

0.951

507

0.522

509

1.445

510

0.514

511

0.802

512

0.490

514

1.096

515/1

1.097

515/2

0.479

516/1

0.476

516/2

0.184

519/1

0.184

519/2

0.975

522

0.069

524

1.639

530

0.652

533

1.210

534

0.833

535

1.092

536

1.886

539

0.508

540/1

0.425

540/2

540/3

1.000

540/4

0.500

1.803

540/5

0.500

540/6

0.500

540/7 3164

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) (1)

540/9

1.214 540/11

0.195

0.430 540/12

540/13

0.710 540/14

1.000

0.500 540/15

541

3.399 543

1.194 545

0.384 546

0.510 547

0.466

0.437 548/1

2.023 550/1

0.461 550/2

550/5

0.782 550/6

0.224 551/2

0.233

0.500 551/3

552

0.753

0.737 553

554

1.967 556

1.238 557/1/1

0.716 557/2/2

0.500 557/3/3

0.240

0.304 558

0.785 559/1

559/2

0.785

0.575 559/646

2.200 560/1

2.199 560/2

0.247 562

563

1.627 564/1

0.941

0.891 564/2

565

3.431

1.664 567

569

1.639 573

0.138 579

0.587

0.121 580

(2)

(1)

581

0.231

582

0.158

583

0.101

584

0.295

586

0.534

587

0.304

589

0.951

590

1.133

0.405

591/1

591/2

2.302

592

1.356

593

0.798

1.910

594

595

1.056

597

0.951

598

0.567

3.532

599

600

0.259

601/1

0.431

0.431

601/2

601/3

0.431

0.431

601/4

601/5

0.433

602

0.979

603

0.890

604

0.640

605

2.063

607

1.088

0.356

608

610

1.153

611

1.987

0.890

612

614/1

1.082

614/2

0.809

615

0.575

0.417

616

617

0.975

0.874

618

619

0.676

620

0.304

1.153

621 3165

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.117

622

625

1.505

629

1.765

0.348

631

योग .. 142.072

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 17-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

( ग ) नगर/ ग्राम- डूडाटौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.760 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

544

0.275

609

0.041

0.040

610

0.044

611

0.061

612

613

0.065

0.073

614

0.048

615

0.016

616

0.040

617

(1)

(2)

0.016

624

625

0.114

626

0.052

0.065

627

628

0.069

629

0.106

630

0.129

631

0.049

632

0.122

633

0.565

634

0.421

756/1

0.180

779/2

0.325

800/1

0.641

802

0.817

803

0.368

812

0.632

813

0.073

814

0.547

815

0.854

817

0.101

818

0.154

836/1

0.360

838

0.547

839

0.140

840

0.104

841

0.154

842

0.032

योग . 7.760

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 3166

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. एफ- 6-42-2013- सात नजूल - राज्य सरकार, एतद्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक -1 के अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक या परोपकारी गतिविधियों में संलग्न पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए निम्नानुसार नीति जारी करती है : - 1. इस विभाग द्वारा निवेशकों के लिए भूमि आवंटन के लिए जारी की गई नीति परिपत्र क्रमांक 16-14/2013/सात/शा .2 ए, दिनांक 30 मई 2013 की कंडिका 4 में आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा प्रदेश में उपलब्ध नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्रों में स्थित समस्त दखलरहित भूमि के लिए लेण्ड बैंक बनाया गया है जिसे प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर अद्यतन किया जाकर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त की वेबसाइट ( www.landrecord.mp.gov.in ) पर प्रदर्शित भी किया गया है . इस प्रकार तैयार एवं प्रदर्शित लेण्ड बैंक में उपलब्ध भूमियों में से सांस्कृतिक, सामाजिक या परोपकारी गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन के लिए चयन की जा सकती हैं. ऐसी संस्थाओं को भूमि आवंटन के बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी नियमित अंतराल पर अद्यतन की जाएगी.

2. सांस्कृतिक, सामाजिक या परोपकारी संस्था को पूर्त संस्था ( चेरिटेबिल संस्था ) समझा जाएगा. पूर्त संस्था से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसकी गतिविधियां पूर्त प्रयोजन से सम्बद्ध हो और ' पूर्त प्रयोजन' से अभिप्रेत है , शारीरिक और/अथवा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था/ अनाथाश्रम स्थापित करना , लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना , वृद्धाश्रम स्थापित करना , स्कूल शिक्षा/ कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना, सांस्कृतिक/सामुदायिक गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना , खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार , आदेश द्वारा अधिसूचित करे.

3. पूर्त संस्थाओं के भूमि आवंटन के आवेदन का परीक्षण करने के लिए निम्न बिन्दु सम्मिलित किए जाएंगे : - संस्था का पंजीयन;

(क)

(ख) संस्था के लक्ष्य , उद्देश्य और गतिविधियां;

(ग) संस्थाकी वित्तीय स्थिति तथा उनके द्वारा तैयार की गयी योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता जिसमें भवन निर्माण कराने वाली लागत एवं गतिविधियों के संचालन के लिए प्रारम्भिक आवश्यकता सम्मिलित हो;

(घ) संस्था की प्रस्तावित योजना के लिए भूमि का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल , जो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रतिवेदित तथा अनुशंसित हो.

4.

पूर्त संस्थाओं द्वारा आवेदन कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा , जिसमें निम्नलिखित जानकारियां दी जाएंगी और दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी : -

निम्न जानकारी जो देना होगी-

(क)

( एक ) भू- खण्ड के विवरण , क्रमांक तथा पहचान के अन्य चिन्ह जो कि नजूल अभिलेखों में दर्ज हों एवं लैण्ड बैंक में उल्लेखित हो.

(दो) प्रयोजन जिसके लिए भू- खण्ड का आवंटन चाहा गया है.

(तीन) अन्य सुसंगत जानकारी जैसे- भू- खण्ड से लगी हुई आवेदक की भूमि है आदि- आदि.

3167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

भाग 1 ]

(चार ) आवेदक संस्था को इस आशय का undertaking देना होगा कि उसे आवंटित की जाने वाली भूमि पर संचालित संस्थाका लाभ प्राप्त करने हेतु किसी पंथ जाति/ सम्प्रदाय विशेष के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.

निम्न दस्तावेज जो संलग्न करना होंगे-

(ख)

( एक) पूर्त संस्था अथवा सामाजिक संस्था के मामले में तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण- पत्र. (आवेदक संस्था आवेदन की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना अनिवार्य है ) .

(दो) संस्था की वित्तीय स्थिति. ( आवेदक संस्था द्वारा आवेदित भू- खण्ड पर अनुमत एफ.ए.आर. के अनुसार निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के तत्समय लागू निर्देशों के अनुक्रम में एस.ओ.आर. के अनुसार आवश्यक राशि की दस प्रतिशत राशि की उपलब्धता का प्रमाण - पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ) .

(

तीन) विगत 3 वर्ष की बेलेंस सीट ( चार्टड अकाउन्टेट द्वारा सत्यापित ) .

चार ) विगत 3 वर्षों में संस्था द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं उपलब्धियों विषयक प्रमाण - पत्र.

(

(पांच) भू- खण्ड का प्लान नक्शा.

(

छः ) विकास योजना एवं भूमि विकास नियम , 2012 के अन्तर्गत अनुमत भूमि उपयोग का उल्लेख करते हुए फर्श , क्षेत्र, अनुपात के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार निर्माण को ध्यान में रखते हुए संस्था के प्रस्तावित निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि के क्षेत्रफल का विवरण ( आंकलन के आधारों के साथ ) .

5. किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्त संस्था को ऐसी संस्था के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि का आंकलन तत्समय लागू तत्स्थानीय विकास योजना ( मास्टर प्लॉन ) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के अन्तर्गत अनुमत भूमि उपयोग (land use ) तथा फर्श क्षेत्र अनुपात ( Floor Area Ratio- एफ.ए.आर ) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित उर्ध्वाकार ( vertically ) निर्माण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :

परन्तु किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्त संस्था को एक ही नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक स्थान पर भूमि आवंटित नहीं की जाएगी.

6. पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामले में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा : -

(1) कलेक्टर यदि परीक्षण उपरान्त यह पाता है कि भूमि पूर्त संस्था को रियायती दर पर आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है तो इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा , जिसमें न्यूनतम 15 दिवस की अवधि देते हुए आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे. सार्वजनिक सूचना में इस आशय का भी आह्वान किया जाएगा कि यदि आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन समान प्रयोजन के लिए अथवा प्रश्नाधीन भूमि के लिए निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन चाहता है तो वह भी अपना दावा अपनी आर्हताओं के विवरण के साथ कंडिका 9 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए कलेक्टर को सूचना में उल्लेखित नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा.

(2) सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय , तहसील कार्यालय , यथास्थिति स्थानीय निकाय- नगर निगम , नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रदेश स्तर के दो समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा , में भी प्रकाशित की जाएगी . इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश की कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.

(3) उक्तानुसार सार्वजनिक सूचना जारी , प्रदर्शित तथा अपलोड किए जाने की तिथि के पश्चात् यदि कलेक्टर को नियत अवधिके भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होते हैं तो कलेक्टर ऐसी आपत्ति/ सुझाव की समुचित जांच कर निराकरण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि प्राप्त आपत्ति/सुझाव को अमान्य करता है तो भूमि आवंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा :

[ भाग 1 3168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013

परन्तु यदि सार्वजनिक सूचना में दी गई अवधि के भीतर कोई अन्य दावेदार प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत करता है तो कलेक्टर ऐसे प्राप्त दावे के साथ सम्पूर्ण प्रकरण का पुनः परीक्षण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि कलेक्टर आवेदक के अतिरिक्त किसी /किन्हीं दावेदारों को प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए उपयुक्त/पात्र पाता है तो ऐसे समान पात्रता रखने वाले आवेदक/दावेदार संस्थाओं की सूची तैयार करेगा .

(4) यदि कलेक्टर प्राप्त आपत्तियों को निरस्त करने का निर्णय लेता है तो कारणों का उल्लेख करते हुए अपना निर्णय अभिलिखित करेगा और आवंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा.

7 . इस नीति के अनुसार :-

(1) आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् कोई अन्य दावेदार समान पात्रता धारण नहीं करता है तो मूल आवेदक के पक्ष में आवंटन की आगामी कार्यवाही की जाएगी .

(2) एक ही भूमि या उसके अंश भाग के आवंटन के लिये यदि एक से अधिक आवेदक पात्र पाये जाते हैं तो उनके संबंध में आपत्ति- सुझाव के निराकरण के पश्चात् कलेक्टर उनमें से किसी एक के चयन के लिये आवेदक संस्था के उद्देश्य के आधार पर प्रयोजन अनुसार निम्न प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन करेगा :-

शारीरिक और/अथवा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिये संस्था;

(क)

अनाथाश्रम स्थापित करना;

(ख)

(ग) वृद्धाश्रम स्थापित करना;

(घ) लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना;

(ङ) स्कूल शिक्षा/कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना;

लड़कों के लिये छात्रावास स्थापित करना;

(च)

( छ) सांस्कृतिक/सामुदायिक गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना;

(ज) खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना;

ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित करे.

(झ)

(3) यदि आवेदक संस्था के अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार संस्था प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए पात्र होने के आधार पर उप कंडिका ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजनों में से किसी एक ही प्रयोजन के लिए उपयुक्त पायी जाती है तथा प्राथमिकता क्रम के आधार पर वरियता निर्धारित नहीं की जा सकती तो कलेक्टर एक ही प्रश्नाधीन भूमि के लिए एकाधिक पात्र आवेदक/दावेदार संस्थाएं होने के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्नाधीन भूमि किसे आवंटित की जा सकेगी , आगामी 30 दिवस के भीतर खुली लॉटरी आयोजित करेगा जिसमें संबंधित आवेदक/दावेदार संस्थाओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग लेने हेतु आहूत किए जाएंगे. इस प्रकार आयोजित लॉटरी में संबंधित आवेदक/दावेदार संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपस्थित रह सकेगा. नियत तिथि एवं समय पर लॉटरी निकाली जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदित आवेदक/ दावेदार संस्थाओं में से कौन पात्र है.

इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नाधीन भूमि किस आवेदक/दावेदार संस्था को आवंटित की जा सकती है.

8. ( 1 ) उपरोक्तानुसार आवंटन के लिए उपयुक्त आवेदक/दावेदार संस्था का निर्धारण करने के उपरान्त कलेक्टर यथास्थिति भूमि आवंटन के लिए प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका ( 25 ) की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर अपने स्पष्ट अभिमत के साथ संभागीय आयुक्त की ओर अग्रेषित करेगा, जो अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु संप्रेषित करेगा.

3169 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013

(2) उक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य में नजूल भूमियों के आवंटन के लिये गठित अंतर्विभागीय समिति में भू- खण्ड आवंटित करने के लिये प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा. अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन का निर्णय लिया जा सकेगा.

9. सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामलों में भू - खण्ड के बाजार मूल्य की 25 प्रतिशत के बराबर राशि प्रब्याजि ली जावेगी और ली जाने वाली प्रब्याजि पर 5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक भू- भाटक लिया जाएगा.

10. यदि किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्त संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो पट्टे में सामान्य शर्तों के साथ- साथ निम्न शर्तें भी रखी जाएगी :-

पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;

(क)

( ख) संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारम्भ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;

(ग) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी/तहसीलदार नजूल को संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;

(घ) ऐसे ही अन्य बिन्दु जो प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार कलेक्टर ठीक समझे;

(ङ) आवेदक संस्था द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित संस्था का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी पंथ/ जाति/सम्प्रदाय विशेष के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा;

(च) आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएगी और ऐसा करने पर भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.

11. आवंटन की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर या आगामी 31 मार्च के पूर्व ( इनमें से जो पहले हो ) आवंटिती द्वारा आवंटन स्वीकृति आदेश के पालन में देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक की राशि जमा करना अनिवार्य होगी. इस प्रकार नियत समयावधि के भीतर राशि जमा नहीं करने की दशा में आवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा :

परन्तु 31 जनवरी के पश्चात् जारी किए गए आवंटन आदेश के संदर्भ में यदि दो माह की अवधि की अवसान की तिथि 31 मार्च के पश्चात् आती है तो उक्त आवंटन आदेश उस दशा में स्वतः समाप्त नहीं होगा, यदि आवंटिती आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं उस पर देय वार्षिक भू- भाटक ऐसी दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व जमा करता है :

परन्तु यह भी कि आवंटिती द्वारा यथास्थिति 31 मार्च के पूर्व अथवा आवंटन स्वीकृति के दिनांक से दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व देय राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाती है तो युक्तियुक्त आधारों पर अधिकतम एक माह की अतिरिक्त समयावधि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी . इस प्रकार राशि की अदायगी की तिथि के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक और ऐसी देय राशि पर अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा .

12. सामाजिक, सांस्कृतिक या परोपकारी गतिविधियों में संलग्न ऐसी संस्थाओं के मामलों में इस परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें पूर्व में भूमि आवंटन के आदेश सक्षम स्तर से जारी हो चुके हैं.

13. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक -1 का अनुलग्न भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 August 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-08-30.35.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-08-30.35.Ordinary.