मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 35 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013- भाद्र 8 , शक 1935
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
ाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
संसदीय कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. 940- एफ( 8 ) 3-48-2000- अड़तालीस.- ( 1 ) श्री बी. आर. शर्मा, अवर सचिव , संसदीय कार्य विभाग को उप संचालक, संसदीय विद्यापीठ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के फलस्वरूप रिक्त हुए अवर सचिव के पद पर श्री रविनीश तिवारी , निजी सचिव को अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया था , जिसके फलस्वरूप निजी सचिव का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया है.
2. अतः, राज्य शासन, कुमारी छाया लोनारे, निजी सहायक, संसदीय कार्य विभाग को निजी सचिव के पद ( वेतन बैंड 9300-34800 +4200 ग्रेड- पे ) पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत करता है.
3. यह पदोन्नति पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा पद उपलब्ध न होने पर कु. लोनारे को बिना किसी पूर्व सूचना के निजी सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.
4. निजी सचिव की स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध होने तक कु. लोनारे का नाम निजी सहायक की वरिष्ठता सूची में यथावत रहेगा.
5. प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग में निजी सचिव का एक पद होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-7-2002-3- एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के पद 3 (7 ) के अनुसार इस पदोन्नति पर आरक्षण लागू नहीं होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, उपसचिव.
3061
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
3062
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013
क्र. एफ 24-31-13- ए- सोलह. चूंकि, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व कारखाना मजदूर संगठन इन्दौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.
और चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.
अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय मध्यप्रदेश इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.
अनुसूची
1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की वेतन वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
2. क्या कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत तथा कुशल , अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की राशि में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो कितनी है ?
3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को आवास भत्ता, वाशिंग भत्ता , एल.टी.ए. दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वर्ष में दो जोड़ी यूनिफार्म एवं दो जोड़ी शूज दिये जाने का औचित्य है ?
एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2013
क्र. एफ 3-2-2010- बयालीस 1.- राज्य शासन के समसंख्यक ज्ञाप क्रमांक दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा " उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना " के लिये पात्र संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम अधिसूचित किये गये हैं . राज्य शासन एतद्वारा उक्त सूची में Northern University Boston , USA को कंडिका-2 ( स ) देश के बाहर से विश्वविद्यालय / तकनीकी संस्थाएं की श्रेणी में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाती है.
2. शेष प्रावधान यथा अधिसूचित अनुसार हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2013
फा. क्र . 1 ( बी ) -3-2004 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री गिरधर गोपाल तिवारी पुत्र स्व. श्री हरी प्रसाद तिवारी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील कन्नौद, जिला देवास नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप. श्री गिरधर गोपाल तिवारी की जन्म तिथि 1-7-1958 (एक जुलाई उन्नीस सौ अट्ठावन ) है और उनकी दिनांक 30-6-2020 ( तीस जून दो हजार बीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 ( बी ) -15-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री कामता प्रसाद यादव पुत्र स्व. श्री चिन्तामन यादव , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला होशंगाबाद नियुक्त 3063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री कामता प्रसाद यादव की जन्म तिथि 8-2-1974 (आठ फरवरी उन्नीस सौ चौहत्तर ) है और उनकी दिनांक 7-2-2036 ( सात फरवरी दो हजार छत्तीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 ( बी ) -29-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अभय दुबे पुत्र श्री रमेशचन्द्र दुबे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री अभय दुबे की जन्म तिथि 5-7-1972 ( पांच जुलाई उन्नीस सौ बहत्तर ) है और उनकी दिनांक 4-7-2034 ( चार जुलाई दो हजार चौंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. एफ 3-38-2013 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 ( क ) ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण के आदेश क्रमांक एफ-3-25-99- बत्तीस भोपाल , दिनाक 30 मार्च 1999 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत कलेक्टर एवं सचिव जिला योजना समिति रायसेन के आदेश क्रमांक 588 /रायसेन, दिनांक 25 सितम्बर 2002 के अन्तर्गत गठित समिति को विलोपित करते हुए मण्डीदीप विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 -क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी : -
पद नाम
(2)
अधिनियम की धारा 17- क( 1 ) की उपधारा (1)
अध्यक्ष
समिति में पद संस्था/पता
(4) (3)
सदस्य
नगरपालिका परिषद , मण्डीदीप
(क)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत , रायसेन
(ख)
लोक सभा सदस्य
सदस्य
संसदीय क्षेत्र, विदिशा / रायसेन
(ग)
विधायक
सदस्य
विधानसभा क्षेत्र, भोजपुर
(घ)
(ङ)
लागू नहीं
लागू नहीं
अध्यक्ष
(च)
सदस्य
सदस्य
जनपद पंचायत, औबेदुल्लागंज
1-सरपंच
(छ)
2-सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पिपलिया लोरका ( ग्राम पिपलिया लोरका)
सदस्य
ग्राम पंचायत , सतलापुर ( ग्राम सतलापुर )
3-सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, नयापुरा मेवाती ( ग्राम नयापुरा मेवाती,
मोईजपुरा , खनपुरा , झलारकला )
4-सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , सराकिया ( ग्राम सराकिया, खामखेड़ा)
5-सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, इटायाकला ( ग्राम इटायाकला)
6-सरपंच
7-सरपंच
8-सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, मण्डकॉसिया (ग्राम मण्डकॉसिया, नानाखेड़ी)
सदस्य
ग्राम पंचायत, सिमराई ( ग्राम सिमराई, बेरसिया, शोभापुर )
सदस्य
ग्राम पंचायत, हर्रई ( ग्राम प्रेमतालाव )
9-सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , पिपलिया गज्जू ( ग्राम पिपलिया गज्जू)
3064
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(2)
(1)
प्रतिनिधि
(ज)
प्रतिनिधि
(3)
(4)
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानरर्स इण्डिया ( म.प्र . रीजनल चेप्टर का प्रतिनिधि)
सदस्य
कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया का प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर, जिला रायसेन
प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , रायसेन
प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , रायसेन
प्रतिनिधि
सदस्य
महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल
प्रतिनिधि
समिति का संयोजक
(झ)
सदस्य
जिला वन मण्डलाधिकारी , जिला वन मण्डल कार्यालय , रायसेन
सदस्य,
सचिव.
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल जिला कार्यालय भोपाल- सीहोर म.प्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल , अवर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 1949-2013-- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है. अर्थात् : -
अनुसूची
जिले का नाम
क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1) 1
छतरपुर
प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (3)
(4)
छतरपुर
श्री संजय कुमार कस्तवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
No. 1949-2013 -L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 ( No. 56 of 2000) , the State Government hereby designates Judicial Officer as specified in colomn (4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column ( 2) of the Schedule below , for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Name of the
District
(3)
(1)
1
Chhatarpur
Chhatarpur
Shri Sanjay Kumer Kastvar , Chief Judicial Magistrate .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
3065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश - 462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2013
क्र. एफ. 67-51-12- तीन-862 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, राजपुर, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में सुश्री बेबीबाई कामरेड आसाराम डावर अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, सुश्री बेबीबाई कामरेड को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पास दाखिल करना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बेबीबाई कामरेड द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बेबीबाई कामरेड को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री बेबीबाई कामरेड से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 16 अक्टूबर , 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री बेबीबाई कामरेड को कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च , 2013 के संलग्न परिशिष्ट- 36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड को दिनांक 2 जुलाई , 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी सुश्री बेबीबाई कामरेड के पति श्री आसाराम डावर सुनवाई में उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नि सुश्री बेबीबाई कामरेड स्वास्थ्य संबंधी कारण से सुनवाई में उपस्थितनहीं हुईं. श्री आसाराम डावर ने समक्ष में उपस्थित होकर व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में बताया कि वह निर्वाचन होने के 15 दिन बाद मजदूरी हेतु राजपुर से बाहर चले गये थे , इस कारण उन्होंने व्यय लेखे जमा नहीं किए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री बेबीबाई कामरेड द्वारा नियत समयावधि में मूल निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बेबीबाई कामरेड आसाराम डावर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् राजपुर, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- ( जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
3066
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
आदेश
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. एफ. 67-5-12- तीन- 889.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन में श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् पांढुरना , जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 415/न.पा. - व्यय -12 दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 जनवरी , 2013 को जारी
[ भाग 1 किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना- पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 4 फरवरी , 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 फरवरी , 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , छिन्दवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 5 अप्रैल , 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 21 मई, 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 6 जुलाई , 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद, पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 25 जून, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मंजू हनुमान प्रसाद दुबे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
3067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , बालाघाट, मध्यप्रदेश
बालाघाट, दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. 158 - स्था.निर्वा.- मण्डी- 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , निम्नांकित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करता हूं :-
प्रतिनिधि
मण्डी अधिनियम की धारा मण्डी समिति का नाम नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम एवं पता
क्र.
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
विधायक लांजी
नियम 2010 का नियम 4 1
बालाघाट
श्री अजय कामड़े, ग्राम मोहझरी , तहसील लांजी जिला बालाघाट .
विधायक कटंगी
नियम 2010 का नियम 4 2
कटंगी
श्री सुरेन्द्र आत्मज ईशनलाल ग्राम-पोस्ट खमरिया तहसील कटंगी , जिला बालाघाट.
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , मण्डी, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 8 अगस्त 2013
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2013-13981 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला विदिशा " कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डी अधिनियम की धारा क्र.
नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का
नाम एवं पता
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)
(4) (2)
(1)
1972की धारा 11 (5 ) 1
मा. श्रीमती सुषमा स्वराज , सांसद, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, विदिशा.
श्री रोहित भावसार / श्री रमेश चन्द्र भावसार वार्ड नं . 24, कृष्णापुरा, गंजबासौदा.
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2013-13983 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं , एम . बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला विदिशा " कृषि उपज मण्डी समिति कुरवाई, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूं : -
मण्डी अधिनियम की धारा क्र.
नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का
नाम एवं पता
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)
(4) (1)
(2)
1972 की धारा 11 ( 5 )
मा. श्री हरिसिंह सप्रे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र कुरवाई.
1 श्री बृजेन्द्र सिंह / स्व. श्री हरनाम सिंह दरवार नि. ग्राम शेखपुर, तह. कुरवाई, जिला विदिशा.
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
3068
कार्यालय कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग हरदा, दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. 8388 - विधि-2013 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 ( क) -09-08- बी-3 - दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नवनिर्मित थाना/ चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.
मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क) -19-2012- बी-3- दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी " सिविल लाईन " की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.
अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः-
(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है , और
(दो) ' सिविल लाईन " जो जिला हरदा के थाना कोतवाली हरदा एवं तहसील हरदा अन्तर्गत है, को " पुलिस चौकी " घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों क्र. उस पुलिस थाने का
के नाम नाम, तहसील व जिला जिसमें से
अपवर्जित किया गया
(3) (2)
(1)
पीपलघटा
1 थाना कोतवाली , हरदा, तहसील हरदा, जिला हरदा.
"
2
झालवा
"
3
धनगांव ( मुकाती ) (1)
(3) (2)
"
4
नीलगढ़
_"_
5
बूंदड़ा
_"_
6
देदलामाल ( वीरान) _"_
7
छिदगाँव
_"_
8
गाडरापुर
_"_
9
ऐड़ाबेड़ा
- "-
10
रेवापुर
_"_
नीमगांव
11
_"_
12
डोमनमउ
_ " _
13
मिर्जापुर
14
उड़ावा
_"_
15
कायागॉव
_"_
16
रिछाड़िया 17
झाड़पा
_"_
18
बेड़ागांव
_"_
19
देदला रैयत 20
नहाड़िया
"
सामरधा
21
22
नहालखेड़ा 23
रान्याखेड़ी "
24
बैरागढ़
"
25
भापनेर (वीरान) _"_
26
कुकरावत _"_
27
झुंडगांव
28
सुल्तानपुर (वीरान ) 29
_ " _
रेहटा खुर्द _"_
30
बीरजाखेड़ी "
31
सुखरास
"
32
कड़ोला उबारी _"_
पलासनेर 33
मसनगांव 34
."
35
गांगला
"
36
देदला (वीरान ) "
कांकरिया 37
"
38
केलनपुर
_"_
पहटगांव
39
_"_
40
खामापड़वा _"_
41
बम्हनगांव _"_
42
कनारदा
43
खारपा
44
जामली
45
गहाल 3069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) _ " _
46
कमताड़ा
_ " _
47
बीड़
"
48
बूंदड़ा गहाल "
49
बैरागढ़
क्र. 8388 - विधि- 2013.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 ( क) -09-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.
मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क ) -19-2012- बी- 3- दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी " करताना " की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.
अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः-
(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और
(दो) " करताना " जो जिला हरदा के थाना टिमरनी एवं तहसील टिमरनी अन्तर्गत है , को " पुलिस चौकी " घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों क्र. उस पुलिस थाने का
के नाम नाम, तहसील व
जिला जिसमें से
अपवर्जित किया गया
(3) (1)
(2)
1
करताना
थाना टिमरनी , तहसील टिमरनी, जिला हरदा.
"
2
गोदडी
"
3
काथडी
"
4
कुहीग्वाड़ी
"
5
छीपानेर
(2)
(3) (1)
_"_
6
लछौरा
7
समसाबाद
_"_
8
धौलपुर खुर्द "
9
जलोदा
_"_
10
भवरास
_"_
11
गोयत
12
नान्दरा
_ "_
13
गुल्लास
_"_
14
लाखाखेड़ी _"_
15
गोगिया
"
16
बिल्लौद
17
रून्दलाय
_ "_
18
सन्यासा
19
गाड़ामोड़कला "
20
गोंदागांव खुर्द गंगेश्री "
21
नयागांव
"
22
सोनखेड़ी
_"_
23
घोड़ाकुन्ड
_"_
24
खोडिल्या खेड़ी _ "_
25
गोंदागांव कला _"_
26
भोनखेड़ी
_ "_
नौसर
27
_ "_
28
जिजगांव
"
29
तजपुरा
"
30
खरतलाय
"
31
डगामा नीमा _ "_
32
बिच्छापुर
"
33
गाडरापुर
"
34
रायबोर
_ "_
35
बघबाड़
"
36
बाजनिया
"
37
चुनरी (वीरान ) "
38
पचौरा ( वीरान ) _"_
39
आर्याखेड़ी (वीरान ) _"_
40
सावलखेड़ा (वीरान ) _"_
41
बीरजाखेड़ी (वीरान ) _ "_
42
जिजलवाड़ा (वीरान) _"_
43
इकडालिया ( वीरान ) _"_
44
गोरिया ( वीरान) 45
बिचकुंडी 3070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(3) (1)
(2)
46
गाग्याखेड़ी (वीरान ) "
47
डुमडुम (वीरान) _"_
48
मथनी (वीरान) _"_
49
मागलगांव (वीरान ) _"_
50
चिचोट (वीरान ) "
51
गौसर (वीरान) क्र. 8388 - विधि-2013 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ -2 ( क ) -09-08- बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव घोषित किया गया है.
मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क) -19-2012- बी-3- दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा पुलिस चौकी " खिरकिया " की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है .
अतएव, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:-
(एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है, और
(दो ) " खिरकिया " जो जिला हरदा के थाना छीपाबड़ एवं तहसील खिरकिया अन्तर्गत है, को " पुलिस चौकी " घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:-
सारणी
क्र.
स्थानीय क्षेत्रों उस पुलिस थाने का
के नाम नाम, तहसील व
जिला जिसमें से
अपवर्जित किया गया
(2)
(3) (1)
1
खिरकिया
थाना छीपाबड़, तहसील खिरकिया, जिला हरदा.
[ भाग 1 (1)
(2)
(3) _"_
2
नीमखेड़ा
_"_
3
साक्ट्या
_"_
4
बड़नगर
_"_
5
सालाबेड़ी
_"_
6
खमलाय
_"_
7
हरपाल्या
"
बारंगा
8
_"_
9
झॉझरी
_"_
10
बम्हनगांव
_"_
11
धनवाड़ा
_"_
12
नगाँवा
_"_
13
नगाँवा वीरान _"_
14
देवपुर
_"_
15
सारंगपुर
16
खरड़ (वीरान ) _ "_
17
पाहनपाट
_"_
18
चौकड़ी
_ "_
19
लोधियाखेड़ी _"_
20
कुड़ावा
_"_
21
मॉदला
_"_
22
हिवाला
"
23
बारंगी
"
24
सक्तापुर
"
25
धौलपुर
_"_
26
बाफला
_"_
27
लोनी
_"_
28
मुहालकला
_"_
29
नीमसराय
_"_
30
काल्याखेड़ी _"_
31
गोलपुरा ( वीरान ) "
32
भीमपुरा
_ "_
33
बाबर
"
34
भागपुरा
रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्वविभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 22 जुलाई 2013
क्र. 615- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) (4)
(2)
(3)
(1)
163.00
धार
निसरपुर
कुक्षी
सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब में आने केकारण.
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि. मान जोबट परियोजना संभाग कुक्षी.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मनावर, दिनांक 7 अगस्त 2013
क्र. 592 - भू- अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
अनुसूची
मकान का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(3)
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) (4)
22.00
धार
मनावर गोपालपुरा
सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से).
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि. मान जोबट संभाग कुक्षी.
नोट. - मकानों के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि.न.घा. वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.
3072
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 595 - भू-अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
अनुसूची
मकान का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
(4)
234.00
कवठी
धार
मनावर
सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से) .
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि. मान जोबट संभाग कुक्षी.
नोट.- मकानों के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.न.घा. वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 30 जुलाई 2013
शुद्धि पत्र
पत्र क्र. 1639 - स्था.- 2013.- कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी , जिला- बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1160- भू-अर्जन- नहर-2013 , दिनांक 27 मई 2013, प्रकरण क्रमांक 49-अ-82-2012-13- ग्राम खजूरी , तहसील राजपूर, प.ह. नंबर 18 , जिला बड़वानी के संदर्भ में:-
संशोधित प्रविष्ठि
पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
उद्घोषणा का सरल क्रमांक
अधिग्रहित क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5) (2)
(3)
0.008
0.008
(4) 102/1/1/1
102/1/1
(1) 12
शेष खसरा नंबर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठियां यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 3 जुलाई 2013
क्र. भू- अर्जन - 2013-147 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.314 शाजापुर कालापीपल भीलखेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शाजापुर.
मेहरखेड़ी से कालापीपल रोड का भू-अर्जन का अतिरिक्त प्रकरण.
नोट. - भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2013-148 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम अर्जित की जाने वाली कुल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
0.024
पोलयकलां
शुजालपुर
शाजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत भूमि प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पोलयकलां से अवन्तिपुर मार्ग निर्माण का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शाजापुर (म. प्र. ) .
नोट. - भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 अगस्त 2013
भू- अर्जन प्र. क्र. एफ - 10- पत्र क्र. 424- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
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आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हे . में )
(4) (1)
(3)
(2)
5.287 सतना मैहर तिन्दुहटा
1.299
आमाड़ाड़ी
1.763
हिनौता गजनौना
1.968
करैया देवरी
0.384
नादन शिवाप्रसाद
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , ना.घा.वि.प्रा.
अमरपाटन, सतना जिला ( म. प्र. ) .
आमाड़ाडी न. 1 एवं 2 हिनौता गजनौना माइनर नं. 1 हिनौता
गजनौना नं . 2 खरौदी माइनर बुढेरूआ माइनर बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 425 - भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हे. में )
(4) (1) (2)
(3)
0.251 सतना मैहर
0.020
बठिया बरहिया
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना जिला ( म. प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत सौनौरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु .
भू-अर्जन प्र . क्र. एफ-10- पत्र क्र. 426- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]
3075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकवा लगभग ( हे. में ) (2)
(3)
(4) (1)
4.518 सतना नागौद बन्डी
11.234
महदेवा
नागौद
14.598 नागौद भाजीखेड़ा
33.253 नागौद शिवराजपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्र. 1 , ना.घा.
वि.प्रा. नागौद, सतना जिला
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
(म.प्र. ).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर , दिनांक 6 अगस्त 2013
क्र. 5857- दस- भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
0.808
लालपुर
अनूपपुर पुष्पराजगढ़
0.808
योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर
जोहिला जलाशय अतिरिक्त नहर निर्माण कार्य हेतु.
3076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
[भाग 1 क्र. 5858 - दस- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिं की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
3.577
अमरकंटक
पुष्पराजगढ़
अनूपपुर
3.577
योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.
अमरकंटक गायत्री सरोवर योजना डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 12 अगस्त 2013
क्र. 547- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
अनुसूची
(क ) जिला- खरगोन ( ख ) तहसील - भीकनगांव ( ग ) ग्राम- बसंतपुरा ( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.154 हेक्टर आबादी ( गांवठान ) शासकीय भूमि में स्थित केवल संरचनाएं ( मकान ) भूमि को छोड़कर.
मद
क्र.
रकबा ( हे. में. )
खसरा नम्बर
(3)
(4)
(1) ( 2)
1
2
3
0.154
1/1/1/2
आबादी ( गांवठान) शासकीय.
4 5
संरचना के प्रभावित व्यक्तिका नाम
कालम नम्बर 2 के सर्वे नम्बर की भूमि पर स्थित संरचनाएं ( मकान) (5)
(6)
मकान कच्चा 01 मकान कच्चा 02 मकान कच्चा 01
कनसिंग पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा धनसिंग पिता दल्लू भीलाला, निवासी बसंतपुरा शेरू पिता दशरथ भीलाला, निवासी बसंतपुरा
सुभान पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा सुरपाल पिता पण्ड्या भीलाला, निवासी बसंतपुरा
मकान कच्चा 01 मकान कच्चा 01 योग .. 06 मकान (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बसंतपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 12 अगस्त 2013
प्र. क्र. 19 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) को उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.409
गोयरा
गौरीहार
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की ठकुरायन- पुरवा माइनर नं. 2 की आर . 1 माइनर एवं क्रास रेग्यूलेटर कम स्केप निर्माण हेतु ग्राम गोयरा का भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की ठकुरानपुरवा माइनर नं. 2 की आर. 1 माइनर एवं क्रास रेग्यूलेटर कम स्केप निर्माण हेतु ग्राम गोयरा का भू-अर्जन.
में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर
प्र. क्र. 20 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )
(4) (2)
(1)
(3)
गौरीहार
0.065
खड़ेही
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की खड़ेही वितरक नहर से आर 2 माइनर से निकली खड़ेही सब - माइनर के निर्माण हेतु ग्राम खड़ेही का भू- अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की खड़ेही वितरक नहर से आर 2 माइनर से निकली खड़ेही सब -माइनर के निर्माण हेतु ग्राम खड़ेही का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
3078
प्र. क्र. 21 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )
(3)
(4) (2)
(1)
0.084 छतरपुर गौरीहार अजीतपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम अजीतपुर का भू-अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम अजीतपुर का भू-अर्जन.
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.
(
प्र. क्र. 22 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में) (2)
(3)
(4) (1)
महेवा
0.225 गौरीहार
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेवा का भू- अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की हाजीपुर वितरक नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेवा का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 8 अगस्त 2013
प्र. क्र. 2 अ- 82- वर्ष 12-13 - भू- अर्जन- 7140.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील
नगर/ग्राम
(हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
3.827
सरई
भैंसदेही
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.
कौड़ी जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
बैतूल , दिनांक 13 अगस्त 2013
प्र. क्र. 3 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू- अर्जन-7256.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(4)
(3)
(1)
0.504 भैंसदेही गदराझिरी
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.
गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
3080
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 4 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन- 7255.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4)
0.184 भैंसदेही गदराझिरी
बैतूल
(2)
अनुसूची
( 2 ) के अन्तर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
गुनघाटी जलाशय के परिवर्तित मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
( 4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 5 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू- अर्जन-7254. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) (2)
(3)
(1)
खपारैयत
भैंसदेही
2.789 बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.
गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
3081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 7 अ - 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-7252 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
धनगांव
0.497 भैंसदेही
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
भूमि
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 8 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-7253 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
0.729 भैंसदेही जामझिरी
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3082
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. 1879 - भू- अर्जन. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4)
धरी नं. 1
1.65 शहडोल ब्यौहारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 1881 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में ) (2)
(3)
(1)
(4)
सथनी
3.38 ब्यौहारी
शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , राकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 1883 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) ब्यौहारी
0.67 शहडोल
मगरदहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , राकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 16 अगस्त 2013
प्र. क्र. 02 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
31.440
गुना
खरगापुर
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन
(6)
के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .
देवपुर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 3 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
(3)
26.730
चौबारा
टीकमगढ़ खरगापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन
(6)
के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.
3084
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 4 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में ) (4)
(3)
(1) (2)
10.630
बनपुरा सापौन
खरगापुर
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
देवपुर तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 5 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
12.480
देवपुर
टीकमगढ़ खरगापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
देवपुर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 6 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
(3)
क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
0.450
पथरगुवां
टीकमगढ़ खरगापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .
पथरगुवां तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
3085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 7 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) (2)
(3)
12.600
गैंती
टीकमगढ़ खरगापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 8 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
(2)
(3)
क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
121.874
राजनगर
टीकमगढ़ बल्देवगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 9 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
(3)
53.112 टीकमगढ़ बल्देवगढ़ सुजानपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
3086
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 10- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
4.565
देवीनगर
टीकमगढ़ बल्देवगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .
राजनगर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
प्र. क्र. 11 - भू- अर्जन - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
भिलौनी
2.760 बल्देवगढ़
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 12 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
भितरवार
1.000 टीकमगढ़ बल्देवगढ़
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , बल्देवगढ़.
3087
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 13 - भू- अर्जन - 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) (2)
(3)
बनयानी
2.645 बल्देवगढ़
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
राजनगर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
प्र. क्र. 14- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
19.200
भैरा
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन
(6)
के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .
खौड़ेरा 2 , तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
प्र. क्र. 15 - भू-अर्जन - 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
2.000
एरौरा
टीकमगढ़ बल्देवगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
खौड़ेरा 2 तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
3088
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 16- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
19.320 टीकमगढ़ बल्देवगढ़ लमेरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
प्र. क्र. 17- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
45.600
खौड़ेरा
बल्देवगढ़
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़ .
खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 32- अ- 82-12-13- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
ग्वालियर चकसोनपुर
ग्वालियर
0.070 योग .. 0.070
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4. की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3089 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 33 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
ग्वालियर ग्वालियर सुपावली
0.640 0.640
योग ..
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2, ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 - एल एवं 3 - एल मायनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 34- अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
ग्वालियर सिकरोदा
ग्वालियर
0.080 0.080
योग ..
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. -2, ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 35 - अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(4)
(1)
(3)
(5)
डंगौरा
ग्वालियर
ग्वालियर
0.210 0.210
योग ..
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. - 2, ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3090
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 36- अ- 82-12-13- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (1)
(4)
(2) (3)
ग्वालियर ग्वालियर सूपाट
0.150 0.150
योग ..
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1- एल/2 - एल मायनर के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
क्र. 37- अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
जखारा
ग्वालियर ग्वालियर
0.150 0.150
योग ..
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 38- अ- 82-12-13 - भू- अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(2)
(6) (1)
ग्वालियर
ग्वालियर
(3) सुपावली
0.140 योग .. 0.140
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. - 2, ग्वालियर .
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर की मेन केनाल 3 - एल मायनर एवं 1 - एल/ 3 - एल मायनर के निर्माण हेतु.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 20 अगस्त 2013
प्र. क्र. 12 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
10.00 (1) दतिया दतिया राजापुर
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र. )
खैरी- लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील/तालुक नगर/ ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3) खैरी
2.50 (2) दतिया
(1) दतिया
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया ( म. प्र. )
खैरी-लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
3092
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 14 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
2.50 दतिया
लरायटा
दतिया
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया ( म . प्र. )
खैरी-लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 20 अगस्त 2013
प्र. क्र. 16- अ 82 - भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.972 विदिशा विदिशा रामपुर बंधिया
(6)
(5)
संजय सागर बाह परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
3093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 17 - अ 82 - भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.600 विदिशा
विदिशा
नथनपुर
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ 82 - भू- अर्जन - 12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(4) (1)
(2)
(3)
1.300 विदिशा विदिशा
दुपारिया
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 -अ 82 - भू-अर्जन- 12-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
3094
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
2.000
हिनोतिया
विदिशा विदिशा
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
विदिशा, दिनांक 27 अगस्त 2013
प्र. क्र. 24 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
क्षेत्रफल तहसील
ग्राम
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
1.270 नटेरन निपानिया
विदिशा
3.320 नटेरन
विदिशा
मूंडरा पीताम्बर
मंडरी खिरनी
1.110 नटेरन
विदिशा
खेराई
5.470 नटेरन
विदिशा
नटेरन
1.140 विदिशा
ताज खजूरी
सेऊ
नटेरन
6.502 विदिशा
नटेरन
2.900 विदिशा
रायपुर
0.150 नटेरन घटवई
विदिशा
योग 21.832
सार्वजनिक योजना
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
निपानिया नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग , गंजबासौदा, जिला विदिशा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नटेरन, जिला विदिशा में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की 3095 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक योजना का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
नटेरन निपानिया
4.740
विदिशा
3.270
विदिशा नटेरन
नागौर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
मूंडरा पीताम्बर
2.385
नागौर
नटेरन
विदिशा
कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना , बाह नदी संभाग , गंजबासौदा, जिला विदिशा.
2.088
पमारिया
नटेरन
विदिशा
घिनोची
2.705
विदिशा नटेरन
नटेरन
0.480
विदिशा
नौराजखेड़ी
नटेरन सेऊ
1.388
विदिशा
नटेरन
4.395
विदिशा
रायपुरचक
3.555
नटेरन
विदिशा
रतनपुरचक
विदिशा नटेरन दिघोनी
3.798 योग .. 28.804
भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नटेरन, जिला विदिशा में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 46- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(6) (2)
(3)
(1)
नटेरन
नेवली
0.561
विदिशा
5.835
बलरामपुर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
बलरामपुर जॉ
3.692
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
निचरोन
1.950
फूफेर
4.352
जोगी किरोंदा
योग .. 16.360
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1 3096
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
पत्र. क्र. 2068-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक योजना का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
करैया
7.032
विदिशा गंजबासौदा
1.536
उकायला
उकायला नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
9.320
बीलाढाना
कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा, जिला विदिशा.
6.013
हरगनाखेड़ी
0.100
शिवरामपुर
रोजरू
0.340
1.810
चक्क अम्बानगर
1.940
जरोद
विदिशा गंजबासौदा
7.392
पडरिया बासौदा
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग ,
बलरामपुर नहर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
1.930
गंजबासौदा, जिला विदिशा.
मालीखेड़ी
37.413
योग .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गंजबासौदा, जिला विदिशा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 24 अगस्त 2013
ईशु क्र. 251 - रीडर - 2013- प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
21.400
करनाली जागीर
मंदसौर सीतामऊ
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गोपालपुरा तालाब सिंचाई योजना
संभाग , मंदसौर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीमामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
3097
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
ईशु क्र. 252- रीडर - 2013- प्र. क्र. 12- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(3)
(4) (2)
(1)
मंदसौर
18.420 सीतामऊ गोपालपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
गोपालपुरा तालाब सिंचाई योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीमामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 28 अगस्त 2013
क्र. क- भू-अर्जन- 2013-687.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
(1) (2)
7.118 बटियागढ़ केरवना
दमोह
गूगरा कलां
किरोला
सेमरा गुमान (सीगोन )
बम्होरी लड़ई
सीगोन
10.630
खड़ेरी
4.613
मोहली
बरनों
15.975 2.359 6.356 5.042 0.096 2.490
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग , दमोह.
पंचमनगर परियोजना के अन्तर्गत बायी तट नहर से वितरिका व माइनर नहरों के नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
3098
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
8.067
सेहरा
निवोरा
4.961
1.836
पिपरिया चांद
4.901
तिरमुड़ा
धौराज
8.206
5.360
हिंगवानी
6.866
पिपरोधा
5.637
आलमपुर
1.093
पेमूखेड़ी
1.851
बरखेड़ा केशव
2.970
भियाना
5.087
अहरोरा
3.444
सकतपुर
4.263
कैथोरा
पथरिया
5.069
3.006
सैड़ारा
3.941
तिंदुआ
4.282
कुमरवारा
1.138
शेखपुरा
8.364
बटियागढ़ खास
1.842
बसिया
0.848
बरक्वाइन
7.557
बम्होरीभाट
रियाना
2.526
2.597
गढ़ोलाखोड़े
मालवारी
0.905
2.699
गढ़ोला बालजू
2.582
लुकान
0.197
बकान
0.510
नारायनपुर असली
खिरिया
0.558
167.842
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 27 जुलाई 2013
प्र. क्र. 07- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज
(ग ) नगर/ ग्राम- विछुआ, कैकडा, ककरूआ, गुलाब (घ) लगभग क्षेत्रफल-हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में )
(2)
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में) (3) (1)
ग्राम-विछुआ
0.093 65
0.093
0.138
0.138
66
0.858
1.214
63/2
0.254
0.454
89
0.206
1.206
90
0.421
0.109 88
0.201
0.482
64
0.463 49
1.173
0.603
0.603 50
0.146
0.073 58
0.097
0.789
59
0.308 68
0.308
0.433
0.433
69
70
0.049
0.049
0.061 71
0.061
0.105
0.206
52
(2)
(3) (1)
212/56/2
0.028
0.028 0.012
77
0.012 79
0.898
0.898
0.453 0.744
81
0.186
0.186 95
74
1.177
0.080
0.233
1.133
72/1
80
0.304
0.304 0.053
212/56/1
0.053 55 में से।
55/1
0.225 2.403
55/2/1
55/2/2
93में से ।
1.012
0.283 93/1
93/2
0.182
0.113 82/1, 82/2
0.040
0.392
92/1 , 92/2
0.676
0.161 83/1 , 83/2
60में से
0.404 60/1
1.349
60/2
56 में से
56/1/1
56/1/2
0.769
1.198
56/2
ग्राम-केकडा
0.072 65
0.486
66/1
0.761
0.404
0.360 67
0.745
0.980 32/1
1.603
30
0.550
0.890
0.409
0.409 29/1/1
31/1/1
0.486
0.486
1.052
0.800 28
2.816
2.816 27
48
0.380
0.380 46
0.356
0.090
2.918
2.918
49, 50
1.349
1.349
60
0.412 47
0.412 3100
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(1)
(2)
(3)
0.162 43/1/1
1.619
1.481
1.327 69
0.262
66/2
0.262
0.304
0.089 71/1
0.474 72/3
0.474
73/1
0.405
0.405
0.198 74
0.198
0.405
0.080 71/2
72/4
0.875
0.875
0.080 72/1
0.101
81/3
1.540
0.121
0.474
0.121 71/3
72/5
0.583
0.583
0.130 72/2
0.162
73/2
0.162
0.162
0.080 81/2
0.988
3
0.563
0.563 4
3.573
3.573
0.457
0.457 5
2.306
6
2.306 7
0.704
0.704 8
1.104
1.104
0.081 55/4
0.081
86/55
0.077
0.077 56
0.223
0.223
0.162
53/4
0.162
1.327 54/4
1.327
0.405 13/2
0.405
0.405
13/1/1/2
0.405 13/1/4/2
0.041
0.041 18/2
0.162
0.162 10/2/1
0.073
0.073
0.117
0.117 11
0.453 13/1/4/1
0.453
0.377 12/1
0.377
10/1/1
0.809
0.809
0.053
0.053 14
1.169 15
1.169
0.680
0.680 16/1
1.405 17/1
1.405
18/1
0.154
0.154
0.183
0.183 19/1
0.405
0.405
2.023 23/2
2.023
(1)
(2)
(3) 24/2
0.235 0.235
10/1/2
0.308
0.308 0.809
16/2
0.809 17/2
1.011
1.011 20
0.518
0.518 90/19
0.202
0.202 0.073
0.073 10/2/2
0.085
0.085
0.603
0.603 13/1/2/1
19/2/2
0.141
0.141 0.069
0.069 10/2/4
13/1/2/2
0.404
0.404 13/1/3
0.970
0.970 0.141
19/2/1
0.141
0.069
10/2/3
0.069 12/2
0.041
0.041 21
0.825
0.825 22/1
0.414
0.414 24/1
0.279
0.279 23/1
2.531
2.531
0.166
0.166 53/1
54/1
1.323
1.323 55/1
0.081
0.081 53/2
0.162
0.162
1.323
1.323 54/2
55/2
0.081
0.081 53/3
0.162
0.162 54/3
1.327
1.327 55/3
0.081
0.081 58
0.190
0.190
0.117
0.117
59
61
1.904
1.904 62
0.028
0.028 63
0.316
0.316
1.214
37/2
0.610
1.214
0.214 64/1
64/2
1.178
0.490 31/1/2
1.307
1.307 91/32
0.170
0.170 26
2.152
2.152
25
0.134
0.134 52
0.109
0.109
0.409
0.190 31/2
0.392
0.392 भाग 1 ]
3101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(1)
(2)
(3) 78
0.914
2.792
77
0.817
0.817 ग्राम -ककरुआ गुलाब
2/1
2.023
2.023
2.023
0.607 2/2
2/3
2.023
2.023
2.023
2.023 2/4
2.411
0.405 44
ग्राम-चौकाबैरागी
54/1
0.356
0.356
0.227
0.227 54/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय , बेगमगंज में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 29 जुलाई 2013
प्र. क्र. 30 - अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-चीनोर
(ग) ग्राम- उर्वा- II
(घ) क्षेत्रफल-0.454 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( है. में )
(2)
(1)
(3)
0.272
355 मिन-1
0.007 356 मि-2क
0.209
0.007
0.209
0.007 356 मिन -2ख
357
0.658
0.085 538
0.157
0.157 690/1
0.084
0.010 690/2
0.105
0.010
0.050 691/मिन -1
0.100
691/मिन-2
0.099
0.049
0.146
706
0.051 707
0.084
0.021
योग : 0.454 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013
क्र. 5859 - दस- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला- अनूपपुर
(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़ 3102
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(ग ) ग्राम-राखीताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.234 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2) (1)
75/1/1
0.057
0.050 75/1/2
0.024 75/2 क
0.131 78/2
81/1
0.106
0.099 81/2
80
0.049 108
0.057
0.035 109
0.227 110
205/1
0.105
0.070 211/2
206
0.062
0.047 208/1
210
0.081 216/1
0.071
0.070 216/2
0.125 237/1
238
0.484
0.074 248/2
268/2
0.013
0.065 249
0.118 180/2
0.029 250/1
253
0.064 252
0.102
0.085 182/2
182/1
0.085
0.056 180/3
0.037 180/1
179/2
0.077 179/1
0.033 177
0.072
0.066 174/1
0.096 138
244/1
0.059
0.061 273/2
0.072 270
0.020 268/1
योग . 3.234 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- चुल्हिामार जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पुष्पराजगढ़ , जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नंद कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 7 अगस्त 2013
क्र.526- भू. - अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खरगोन
(ख) तहसील - कसरावद
(ग) ग्राम- बिलखेड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.396 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.045
50/2
0.174
69
70/1
0.076
0.025
70/2
70/3
0.076
योग .. 0.396
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की खड़कवानी वितरण शाखा पर आफटेक आर.डी. 3988 मीटर पर प्रस्तावित बिलखेड़ माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
3103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र.527- भू - अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम- खड़केल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.672 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
156
0.672 योग .. 0.672
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की खड़कवानी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन , दिनांक 12 अगस्त 2013
क्र. 544- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- महेश्वर
(ग ) ग्राम- धरगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.051 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
446
0.051 योग .. 0.051
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शासकीय कन्या हाईस्कूल धरगांव के भवन निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मण्डलेश्वर एवं सहायक आयुक्त , आदिवासी विकास, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन , दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. 552- भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- झिरन्या
(ग ) ग्राम- कुसुम्बिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.305 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1/1/2
0.344 3104
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2)
(1)
0.271
1/1/3
0.194
1/4
0.129
1/3/3 , 2/1
0.069
5/2
5/3
0.081
0.307
6/1
10
0.097
0.113
14/1
15/1
0.324
15/2
0.170
17
0.206
22 1
23
योग .. 2.305
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करेलीनाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला- खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 13 अगस्त 2013
प्र. क्र. 01-अ-82- वर्ष 2012-13 - गाडरवारा - पत्र क्रमांक 1214- भू-अर्जन-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम- पुरगवां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.223 हेक्टर एवं 2000 वर्गफीट.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर/वर्गफीट में )
(2)
(1)
8 में से
0.020 हे. 9/1 में से
0.012 हे .
0.012 हे .
9/2में से
0.013 हे. 9/3, 9/4 में से
0.021 हे .
10/1 , 10/2 , 10/3 में से
0.024 हे. 22/2, 23 , 24 में से
86/2में से
0.010 हे. 83/8 , 83/9 में से
2000 वर्गफुट
डायवर्टेड.
50 में से
0.066 हे .
0.015 हे. 27/1 , 27/2 में से
0.007 हे. 26/1, 28/1 में से
26/2में से
0.010 हे.
0.010 हे. 83/4, 84 , 85 , 86/1 में से
0.003 हे. 10/4 में से
योग : 0.223 हेक्टर एवं 2000 वर्गफुट.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरगवां से सिहोरा मार्ग निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 02 - अ- 82- वर्ष 2012-13- पत्र क्र. 1214- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा भाग 1 ]
3105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(ग) ग्राम- सिहोरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.195 हेक्टर एवं 5960 वर्गफुट.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर/वर्गफुट में) (1)
(2)
234/1 में से
0.007 हे .
234/2में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 234/4 में से
125 वर्गफुट डायवर्टेड याने 0.001 हेक्टर .
233/2में से
0.005 है.
231/10
232/10
में से
125 वर्गफुट डायवर्टेड 237/11
246/10
231/11
232/11
में से
150 वर्गफुट डायवर्टेड 237/12
246/11
229/6 में से
225 वर्गफुट डायवर्टेड 229/7 में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 229/8 में से
85 वर्गफुट याने
0.001 हेक्टर. 229/9 में से
150 वर्गफुट डायवर्टेड 229/10 में से
200 वर्गफुट डायवर्टेड 229/12में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2ठ में से
330 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2थ में से
110 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2प में से
55 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2ग में से
150 वर्गफुट
याने 0.001 हेक्टर. 209/7 में से
600 वर्गफुट डायवर्टेड 209/10 में से
0.012हे.
231/3
232/3
में से
0.009 हे .
237/4
246/3
231/1
232/1
में से
0.002 हे.
237/2
246/1
231/2
232/2
में से
430 वर्गफुट डायवर्टेड 237/3
246/2
(2)
(1)
231/4)
232/4
में से
0.005 हे .
237/5
246/4)
231/5
232/5
में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 237/6
246/5
227/2में से
0.012 हे.
227/1 में से
650 वर्गफुट डायवर्टेड
0.007 हे.
227/3 में से
0.009 हे.
228/1 में से
0.021 हे.
228/3 में से
209/13 में से
125 वर्गफुट डायवर्टेड 209/14 में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 209/15 में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 209/5 में से
0.003 हे.
209/17 में से
0.006 हे.
231/61
375 वर्गफुट डायवर्टेड में से
232/6
237/7
246/6)
231/8
232/8
237/9
246/8
231/9 में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 232/9
237/10
246/9
231/12
232/12
में से
150 वर्गफुट डायवर्टेड 237/13
246/12
231/13
232/13
में से
100 वर्गफुट डायवर्टेड 237/14
246/13
229/1 में से
0.004 हे .
229/2में से
0.011 हे.
3106
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2)
(1)
208/2घ में से
660 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2द में से
100 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर .
208/2न में से
100 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर. 208/2झ में से
200 वर्गफुट याने 0.002 हेक्टर. 208/2ज में से
210 वर्गफुट याने 0.002 हेक्टर. 208/2ट में से
100 वर्गफुट
0.003 हे.
209/18 में से
209/41
0.067 हे .
225/1 में से कुल
225/2
229/3 में से
200 वर्गफुट डायवर्टेड 229/4 में से
200 वर्गफुट डायवर्टेड 229/5 में से
125 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2ण में से
100 वर्गफुट याने 0.001 हेक्टर. 208/2ङ में से
200 वर्गफुट डायवर्टेड 208/2छ में से
200 वर्गफुट याने 0.002 हेक्टर.
महायोग 0.195 हेक्टर एवं 5960 वर्गफुट ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरगवां से सिहोरा मार्ग निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुक्षी, दिनांक 22 जुलाई 2013
क्र. 616- भू- अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि ( निजी स्वामित्व ) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- कोलगॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टर.
सर्वे नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
171/4
0.200 योग .. 0.200
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , न. घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 617 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
( ग) ग्राम-निसरपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 544.35 वर्गमीटर.
सर्वे नंबर
रकबा (वर्गमीटर में)
(1)
(2)
19.00
173/1 3107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
252.50
190/1/1
143/1
49.00
38.00
143/1 , 143/2 , 143/3
185.85
181/1
योग .. 544.35
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , न. घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.
धार , दिनांक 7 अगस्त 2013
क्र. 603 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि ( निजी स्वामित्व की ) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- पेरखड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-133.42 वर्गमीटर. कृषि भूमि सर्वे नंबर
रकबा (वर्गमीटर में)
(2)
(1)
75.14
58.28
186, 187 205/1/2
योग 133.42
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में पहुंच मार्ग से प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न. घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.
धार, दिनांक 13 अगस्त 2013
क्र. 10669 - भू-अर्जन- 2013 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- डही
(ग) ग्राम-काकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.655 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
45/1
0.229
45/2
0.229
45/3
0.230
0.089
49/2
0.476
105/1
0.477
105/2
0.476
105/3
121/1
0.089
121/2
0.090
121/3
0.090
0.090
121/4
121/5
0.090 योग .. 2.655
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
3108
क्र. 10674 - भू-अर्जन- 2013- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- डही
(ग) ग्राम- मालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.113 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
250/3
1.113 1.113
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 10679 - भू-अर्जन- 2013 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- ड़ही
(ग) ग्राम - नरझली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.565 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
6/1
0.433
(2)
(1)
6/2
0.439
40/1/1
0.100
0.040
40/1/2
0.030
40/1/3
40/1/4
0.050
0.055
40/1/5
40/2
0.454
41/1
0.101
1.247
41/2
0.016
41/3/1
41/3/2
0.015
0.015
41/3/3
0.020
41/3/4
41/3/5
0.035
42/1
0.515
योग .. 3.565
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से. " ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
धार, दिनांक 19 अगस्त 2013
क्र. 10889 - भू-अर्जन- 2013- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- डही
(ग) ग्राम- चाकल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
12
0.70 भाग 1 ]
3109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2)
(1)
24
0.110
0.100
26/228
0.120
10/1
0.400
कुल योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 16 अगस्त 2013
प्र.क्र. 2087 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- चितरंगी
(ग) पटवारी हल्का नं.- करौंदिया 07
(घ ) ग्राम का नाम-कमरौंहा
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 15.82 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.10
630
0.10
629
(2)
(1)
627
0.12
342
0.21
343
0.18
344
0.18
351
0.15
350/1
0.04
350/2
0.04
320
2.02
326
0.89
327
0.52
328
0.56
0.79
329
2.03
330
334
0.38
332
0.51
0.63
331
710
0.20
2.02
711
0.07
716
332/1
0.51
1.07
752/1
751
1.32
755
0.46
756
0.27
758
0.37
750
0.08
15.82
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 2089 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 3110
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- चितरंगी
(ग ) पटवारी हल्का नं.- कुलकवार 05
(घ) ग्राम का नाम- बगदरा
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 1.98 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.06
1806
0.05
1793
0.24
1874
0.06
1895
0.03
1896
0.03
1899
0.03
1900
0.06
1903/1
0.06
1904
0.04
1906
0.10
1927
0.12
1926
0.01
1922
1923
0.05
0.08
1924
0.04
2058
0.20
2059
0.14
2061
2063
0.04
0.03
2064
0.03
2097
0.02
2099
0.02
2101
0.02
2102
0.02
2103
0.02
2104
0.05
2105
2116
0.06
0.02
2117
(2)
(1)
2127
0.01
0.12
2126
2128
0.12
कुल योग .. 1.98
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 2091 - भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- चितरंगी
(ग ) पटवारी हल्का नं.- रेही 6
(घ) ग्राम का नाम-रेही
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-21.51 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में )
(2)
(1)
723
1.42
716
0.84
721/849
0.36
717
0.17
1.06
725
733
1.61
0.10
719/857
726
1.57
741
0.50
740
1.26 3111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.52 739
1.28 738
757
0.25
2.00 756
0.29 758
0.06 759
760
0.04
1.30 768
0.50 769/1
0.20 769/2
1.12 771
772
0.84
0.09 773
0.18 774
0.02 775
2.12 827
0.07 828
0.24 833
0.07 44
43
0.08 46
0.04
0.02 59
60
0.02
0.07 61
0.06 62
0.02 69
0.10 148
0.12 155
156
0.02
0.04 159
0.06 171
0.10 170
0.01 665
0.13 689
0.08 691
0.02 693
0.06 698
0.05 699
0.07 700
0.05 704
0.06 705
0.03 709
0.03 708
0.04 712
(2)
(1)
0.06
713
714
कुल योग . 0.05 21.51
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेलदरा लघु सिंचाई तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चितरंगी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 16 अगस्त 2013
प्र. क्र. 9 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : - अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील- अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर- राजावाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
1.04में से
0.15
1263
1264
0.35 में से
0.23
योग .. 0.38
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खण्डवा- बड़ौदा मार्ग - लाईन पर स्थित सुक्कंड़ नदी पर पुल बनाने हेतु भू- अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डहेरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम- वीरसागर
(घ) क्षेत्रफल-12.046 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.020
2
3
0.271
4
0.040
1.712
5
0.162
9
13
1.100
0.829
14
0.045
15
0.287
16
17
0.393
0.263
18
0.142
19, 19/2/2
20
0.158
0.013
23
24
0.013
27
0.184
0.262
29
47
0.445
0.201
48/1
0.066
48/2
[भाग 1
(2)
(1)
0.067
48/3
49
0.235
51/2
0.272
51/3
0.272
0.239
52
53
0.129
54
0.341
0.073
55/1, 55/2
0.039
56/1 , 56/2
33/1
0.026
0.037
33/2
0.480
32/1, 32/2
0.130
43
45/1
0.480
0.480
45/2
0.128
38/2
60
0.098
0.207
82
83
0.138
91
0.080
0.020
93
0.197
95
0.168
99
0.065
84
0.006
92
94
0.028
97
0.122
0.223
101
0.076
104
102/1
0.148
0.006
103/1
0.006
103/2
102/2
0.147
107
0.122
0.138
110/1 , 110/2
0.168
111/1 , 111/2
112
0.017
113/1
0.097
117/5
0.019
1117/13
0.008
100
0.024 3113
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.002
287
0.078
38/1/1
12.046
कुल योग ..
(2 ) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) ग्राम- टेनीपुरा
(घ) क्षेत्रफल-32.873 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2/535
0.429
0.024
2/537
0.243
2/536
1.765
2/540/1
2/1/4/3
2.667
2/538
0.405
2/540/2/1
0.331
2/1/4/1
0.670
2/539
0.324
2/540/2/2
0.413
0.666
2/1/4/2
2.800
2/1/1
1.500
2/1/2
11
0.020
0.174
12
0.063
13
(2)
(1)
2.347
88/544
2/1/3
1.028
2/3/2
1.214
5
6.135
2/2
2.023
2/3
0.382
1.214
2/3/1
2/1/ 1 क
0.404
2/1/2ख
1.214
0.202
2/1/4घ
0.405
2/1 /3 ग
7/2
0.109
0.405
7/3
14
0.127
0.180
110/1
110/2
0.648
112/2
2.347
कुल योग 32.873
(2 ) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) ग्राम- बनियानीपूर्वी
(घ) क्षेत्रफल-24.327 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1.490
640/1
0.607
640/1 /ख
640/4
0.506 3114
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
640/1 क
0.203 648
0.890 649/2
0.809 651/1
3.519 651/2
1.214 651/3
2.023 654/2/4
0.056
4.74 658/1 , 658/2 , 658/3
659/2
1.151 93
0.016 107
0.017 596
0.137 597
0.241 598
0.038 607
0.078 608
0.054 609
0.073 610
0.035 619
0.193 641 /1k
0.203 597
0.263 607
0.057 608
0.183 609
0.037 610
0.030 614
0.248 616
0.194 617
0.134 618
0.601 619
1.817 641/1ख
0.100 642
0.754
0.811 645/1 , 645/2
647
0.226
[ भाग 1 636
0.233
639
0.117
642
0.007
648
0.252
24.327
कुल योग ..
(2 ) मड़वाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र. 4- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
( ग ) ग्राम- पपावनीपूर्वी
(घ) क्षेत्रफल-32.873 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.120
853/1 , 853/2 , 853/3
76
0.005
399
0.124
470
0.044
474
0.019
475
0.037
476
0.015
477
0.011
484
0.007
485
0.018
0.065
611
613
0.007
614
0.008 3115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.082
617
623
0.014
0.055
624
0.069
625
628
0.024
0.001
642
643
0.038
0.007
651
0.035
652
0.057
852, 852/870
0.033
664
0.035
665
0.006
666
702
0.056
705
0.014
0.022
766
0.031
803
0.024
805
0.024
807
0.054
809
812
0.004
0.010
815
0.030
816
0.046
817
0.022
833
32.873
योग .
( 2 ) मडवाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है .
प्र. क्र. 5- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) ग्राम- पपावनीखास
(घ) क्षेत्रफल-1.731 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.020
7
0.032
17
18
0.003
0.011
32
0.022
33
35
0.003
0.104
56/1 , 56/2
57/1
0.005
0.011
71
0.009
72/1 , 72/2
73
0.035
82
0.013
83
0.015
0.020
84
111
0.045
112
0.044
0.035
113
114
0.008
568
0.102
0.040
569
570
0.002
0.087
573
0.037
626/2
627
0.057
0.064
639
0.086
640
0.002
641 3116
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2)
(1)
0.074
646
0.034
647/1, 647/2
0.066
856
857
0.051
0.005
858
859
0.006
0.004
876
905
0.108
0.009
907
0.054
908
909
0.191
915
0.013
0.033
978/1 , 978/2
574
0.009
0.258
625/1, 625/2
625/3
1.731
योग ..
( 2 ) मडवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग) ग्राम- सुनरईखास
( घ) क्षेत्रफल-0.601 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
3
0.005
4
0.043
[भाग 1 (1)
(2)
8
0.049
0.005
14
17
0.059
0.009
27
30
0.040
33
0.015
0.026
34
0.007
35
36
0.007
39
0.043
46
0.019
47
0.003
0.006
48
0.047
49
51
0.060
72
0.048
73
0.023
75
0.023
76
0.052
77
0.012
योग .. 0.601
(2 ) मडवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्वविभाग
राजगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. 7751 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 3117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजगढ़
(ख ) तहसील- सारंगपुर
(ग ) नगर/ग्राम- गुलावता, शेरपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 9.496 + 2.000 = 11.496 हेक्टेयर.
अर्जित किये जाने वाला रकबा सर्वे क्रमांक
(हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम गुलावता
756
0.100
1015/1/2
0.150
1015/1/3
0.100
1020/1/1
0.150
0.200
1020/1/2
1026/1
0.250
0.100
1027/1
1028/1
0.148
0.336
1029
0.170
1031/1/2
0.269
1031/3
0.080
1032/4
1039/1371
0.155
0.150
1048/1/1/2
0.286
1048/1/1/3
0.081
1048/2
0.100
1048/3
0.750
1055/2
1056
0.325
0.200
1057
0.200
1061/1
0.200
1061/2
0.150
1094/1/9
1096/1
1.080
0.500
1096/2
(1)
(2)
0.484
1101/2
1102/2
0.022
1103/1
0.170
1103/2
0.040
1103/3
0.040
1103/4
0.100
0.030
1104/6
0.100
1133/1
0.048
1134/1
1147
0.164
1149/1
0.128
1149/3
0.050
1211/5
0.111
1211/6
0.111
1248/13
0.300
1248/1360
0.065
0.128
1249/2
1250
0.425
0.150
1251/1
1256/2
0.200
0.200
1261/1/1/1
0.100
1261/1/1/2
1265/7
0.100
योग 9.496
ग्रामशेरपुरा
300/1
1.000
0.500
301
302
0.500
योग 2.000
महायोग 11.496
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण.- ( 1 ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , राजगढ़ . (2 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कार्यालय सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
3118
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 5 अगस्त 2013
ई. क्र. 219-2013 - प्र. क्र. 01 अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-मंदसौर
(ख) तहसील- सुवासरा
(ग ) ग्राम- तरावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टर.
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.10
29/2
0.15
29/3
0.22
72
90
0.07 योग 0.54
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अजयपुर तालाब हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , सीतामऊ , जिला मन्दसौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. 5741 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत ' राज्य शासन का समाधान हो गया है, कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- घंसौर
( ग) ग्राम- गोरखपुर, प. ह. नं. 21
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.66 हेक्टर .
अर्जित रकबा
ख. नं.
प्रभावित मकान, कुआ,
(हेक्टर में )
वृक्ष, अन्य संपत्ति
(2)
(3) (1)
अशासकीय भूमि
1.83
311/1
बबूल 1 , 311/2
5.60
कुआ 1 पक्का
3.15
314
बैर 1 , पलास 2 , 276
कुआ पक्का 1 , नहीं
2.08 कुल योग . 12.66
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- झाबुआ पॉवर लिमिटेड ग्राम बरेला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी में विद्युत् प्लांट स्थापित हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013
क्र. B -624- एक-7-3-2012 ( भाग एक ) . - उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5564- एक- 7-3-2011 भाग-1, जबलपुर , दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं सी- 256- एक - 7-3-2012 भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए रक्षा बन्धन त्यौहार के उपलक्ष्य में मंगलवार दिनांक 20 अगस्त 2013 को पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर बुधवार दिनांक 21 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर/ ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित किया जाता है.
उक्त अवकाश के एवज में दिनांक 20 अगस्त 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यदिवस रहेगा.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 12 अगस्त 2013
क्र. C- 5955- दो- 2-21-2005.- श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 11 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5957-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 8 से 11 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
3119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 3503-दो- 2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 12 से 17 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 3508- दो- 2-22-2013 .- श्री एच. एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को. दिनांक 3 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
3120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. D- 3510-दो- 2-5-2006 .- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून के एवं पश्चात् में 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 3512- दो - 2-18-2013 .- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013
क्र. C- 5988- दो- 3-420-80 - भाग दस.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012- नियम - चार, दिनांक
[भाग 1 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्रीमती शशिकिरण दुबे, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर का नियुक्ति दिनांक. : 8-3-1983 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2013 3. नियुक्ति दिनांक 8-3-1983 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 4 वर्ष 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 26 वर्ष 4 माह 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) . : 4×15=60 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) . 26-13 × 15-195 दिन.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 255 दिन 8. घटाईये. सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 75
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 180दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक-समसंख्यक- 1734- इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
भाग 1 ]
क्र. C- 5990- दो- 2-53-2009.- श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 10 से 11 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस . अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस . अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 5992- दो - 2-9-2011 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 25 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 5994- दो- 2-17-2012. श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
3121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. C- 5996- दो-2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 11 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5998- दो- 2-20-2013 .- श्री जे. पी . राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 1 से 3 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6000- दो - 2-21-2013.- श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 19 से 22 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश पण्डया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
3122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
[ भाग 1
जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013
क्र. 877 - गोपनीय- 2013-दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :-
नाम
क्रमांक
कहां से
(3) (1)
(2)
सागर 1 सुश्री रीतिका मिश्रा
2 श्री प्रियंक दुबे
गुना 3 श्री गौरव अग्रवाल
मुरैना 4 श्री सुशील कुमार अग्रवाल
जबलपुर 5
ग्वालियर श्री संजीव कुमार पालीवाल
6
इन्दौर सुश्री सोनाली पस्तारिया
7
भिण्ड सुश्री चेतना पालीवाल
8 श्री विनोद कुमार वर्मा
जबलपुर 9
दतिया श्री विकास शुक्ला
10
रायसेन श्री अम्बुज श्रीवास्तव
11 श्री विजेन्द्र सिंह रावत
श्योपुर 12 श्री सुमित शर्मा
शिवपुरी 13 श्री आशीष कुमार केशरवानी जबलपुर
सारणी
कहां को
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
सागर
सागर
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सबलगढ़
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
जबलपुर
जबलपुर
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में .
इन्दौर
इन्दौर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर अशोकनगर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
जबलपुर
अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
दतिया
दतिया
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
ग्वालियर
ग्वालियर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
टीकमगढ़ टीकमगढ़ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सीधी
सीधी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
भाग 1 ]
3123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(4)
(3) (2)
(1)
14 श्री निमिश राजा
मुलताई
बैतूल
ग्वालियर
15 श्री रोहित श्रीवास्तव
नरसिंहपुर
पिपरिया
16
होशंगाबाद श्री कमलेश साहू
देवास 17
राजगढ़
सुश्री सारिका बावरे
ग्वालियर
18
शिवपुरी श्री आशुतोष यादव
(6)
(5)
बैतूल
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में ग्वालियर
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
राजगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर
अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर
19 श्री नीरज पवैया
शाजापुर
सागर
सागर 20 श्री देवदत्त
खण्डवा
देवास 21 सुश्री नमिता बोरासी
रतलाम
रतलाम 22 श्री मनीष अनुरागी
इंदौर
इंदौर 23 सुश्री प्रीती जैन
उज्जैन 24 श्री मोहम्मद असलम देहलवी
महिदपुर
इंदौर
इंदौर 25 श्री राहुल वर्मा
26
होशंगाबाद श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी
उज्जैन
ग्वालियर
27 श्री शिवराज सिंह गवली
भोपाल
भोपाल
28 श्री शिव कुमार डावर
सतना
सतना 29 सुश्री स्मृति सिंह
अशोकनगर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 सागर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
खण्डवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 महिदपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
इंदौर
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
ग्वालियर
नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सतना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
3124
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(3) (1)
(2)
30
उज्जैन
इंदौर
श्री सुधीर सिंह निगवाल
भोपाल
भोपाल
31 श्री राजकुमार गोंड
32
जबलपुर श्री राकेश कुमार मरावी
(4)
(5)
(6)
इंदौर
अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
जबलपुर
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013
क्र. 881 - गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है : -
नाम
कहां से क्रमांक
(1)
(2)
(3) 1 श्री रोहित श्रीवास्तव
नरसिंहपुर
सारणी
पदस्थापना के जिले
कहां को
का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
(5)
गाडरवारा
नरसिंहपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 877 - गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - बी ) , दिनांक 30 जुलाई 2013 जहां तक इसका संबंध, सारणी के स्तम्भ ( 1 ) के , सरल क्रमांक -15 में उल्लेखित, श्री रोहित श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नरसिंहपुर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर का स्थानांतरण , नरसिंहपुर से ग्वालियर से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013
क्र. 903 - गोपनीय - 2013- दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा . 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 31 एवं 5 जुलाई 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
क्रमांक'
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान
(2)
(3) (1)
1
नीमच श्री सुनील चौधरी
2
बड़वानी श्री निर्भय कुमार गरवा
सारणी
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , बड़वानी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
भाग 1 ]
3125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013
क्र. 906- गोपनीय- 2013- दो - 3-1-2013 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है : -
सारणी
नाम
कहां से
कहां को
क्रमांक
(2)
(4)
(3) (1)
1
अम्बाह
श्री गौरव अग्रवाल
मुरैना
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
(6)
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 877 - गोपनीय- 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - बी ) , दिनांक 30 जुलाई 2013 जहां तक इसका संबंध , सारणी के स्तम्भ ( 1 ) के , सरल क्रमांक -03 में उल्लेखित , श्री गौरव अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना का स्थानांतरण , मुरैना से सबलगढ़ जिला मुरैना से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013
क्र. 915 - गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/ - में , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
कहां से
कहां को
नाम
क्रमांक
(3)
(4)
(1)
(2)
सेंधवा
1
सेंधवा श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार
Jabalpur, the 8th August 2013
No. B - 648 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prabhat Kumar Mishra , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ ST ( POA) Act at Betul for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
(6)
बड़वानी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में , दिनांक 28 अगस्त 2013 से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
No. B - 646 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Sayeeda Bano Rehman , Presiding Officer of the court of VIIth ASJ, Bhopal for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.
By Order of the High Court , BIPIN BIHARI SHUKLA , Registrar ( DE) .
[ भाग 1 3126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्वविभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 29 अगस्त 2013
प्र. क्र. 06 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(5)
(6) (1)
(3)
(2)
192.396
कुड़ैला
छतरपुर घुवारा
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू- अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर, जिला- छतरपुर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला - छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
962.10
सोरखी
घुवारा
छतरपुर
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला - छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला- छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
3127 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र . क्र. 8 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
82.082
बन्न ( बरेला )
छतरपुर घुवारा
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू- अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर, जिला-छतरपुर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला- छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
(6) (1)
(2)
(3)
418.440
सरकना
छतरपुर
घुवारा
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिजावर, जिला-छतरपुर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर, जिला - छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2013
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- दरगुवॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.582 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में )
(1)
(2)
0.096
458/1
458/2
0.232
458/3
0.076
460
0.081
465
0.016
0.081
466
योग .. 0.582
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) - अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 9- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- सुजारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-207.273 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.162
481
482
0.109
0.057
483
480
0.093
0.040
469
470
0.142
471
0.489
0.024
472
473
0.016
474
0.057
466
0.425
407
0.125
3.277
413
0.020
414
415
0.073
416
0.032
0.125
417
0.025
418
420
0.190
421
0.121
423
0.057
0.117
424
0.020
425
0.028
426
427
0.012
0.154
428
0.077
429
430
0.049
0.040
431
0.012
432
0.020
433 3129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.020 434
435
0.053
0.064 436
0.085 437
438
0.061
0.134 439
440
0.105
0.045 440/1185
0.227 442
443
0.170
0.085 444
0.255 445
0.016 446
0.045 447
0.668 448
1.157 449
0.388 450
0.401 451
0.328 452
0.154 453
0.182 455
456
0.121
- 457
0.332 459
0.308 461
0.093 462
0.214 463
0.316 465
388
0.947
0.045 389
405
0.132
0.061 406
0.053 408
1.197 411
412
0.049
0.062 385
0.129 355
356
0.049 357
0.129
0.340 358
1.566 359
0.539 359/1186
(2)
(1)
360
0.142
0.077
361
362
0.097
0.097
362/1
0.121
363
0.016
364
365
0.125
0.077
366
0.340
367
0.376
368
1.620
369
0.121
370
0.024
371
372
0.745
0.065
373
0.874
521
0.097
522
0.348
523
524
0.040
525
0.146
526
0.073
527
0.166
528
0.101
529
0.365
0.077
530
531
0.174
0.174
532
0.259
533
534
0.388
535
0.672
0.466
536
0.729
538
252
4.517
253
1.615
3.261
254
0.579
256
0.530
257
257/अ
0.854
0.101
258/2
0.332
259
260
0.781
261
0.061
262
1.513 3130
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
0.053 263
264
0.793
0.530 265
266
0.579
3.277 267
0.759 268/1
0.150 268/2
269
0.975
0.433 270
0.459 271/1
271/2
0.458
0.457 272/1
272/2
0.457
0.269 273/1
273/2
0.270
0.342 274/1
274/2
0.342 275/1
0.130 275/2
0.136 276/1
0.338
0.338 276/2
0.209 277/1
0.208 277/2
278/1
0.041
0.056 278/2
0.041 279/1
0.040 279/2
0.143 280/1
0.144 280/2
0.251 281/1
0.809 181/2
282
0.680
0.433 283
0.134 284
0.243 285
0.356 287
288
0.769
0.158 289
1.214 291
1.364 292
1.538 293
0.971 294
(2)
(1)
313
0.057
0.036
314
315
0.198
317
0.239
317/अ
0.312
333
0.045
0.700
334
0.243
334/1223
1.003
335
0.821
336
0.324
337
338
0.182
0.045
339
0.032
340
0.243
341
342
0.417
343
0.093
0.514
344
0.093
346
0.117
347
0.648
348
0.271
349
0.125
350
0.328
351
0.360
352
0.219
353
354
0.142
0.202
539/1
0.486
541
0.348
542
543
0.421
0.073
475
476
0.081
477
0.040
200
1.485
201
0.340
202
0.765
0.619
203
0.729
204
206
0.166
207
0.178
0.214
208 3131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.036 209
210
0.180
0.231 211
0.220 212
0.291 213
214
0.101 215
0.235
0.854 216
217
0.239
0.036 218
219
0.178
0.178 220
221
0.174
0.202 222
0.178 223
0.340 376
0.214 377
0.032 378
379
0.194
0.202 379/1183
0.243 380
0.206 381
0.421 382
0.259 383
0.182 384
0.113 386
387
0.186
0.405 174
0.611 174/क
1.477 175
0.757 175/ज्ञ
0.567 175/9537
0.571 176
0.154 177
0.158 178
0.125 179
0.150 180
0.291 181
0.271 182
0.721 183
184
0.328
0.583 186
(2)
(1)
187
0.906
0.016
188
189
0.012
0.057
190
0.069
191
192
0.202
0.101
193/1
0.242
193/2
0.255
194
0.073
195
0.081
196
0.170
197
0.299
198
0.121
199
0.093
391
0.275
392
0.765
393
400
0.016
0.016
401
0.146
402
0.024
403
0.680
160
0.332
163/ज्ञ
1.408
163/9538
0.413
165
0.522
168
0.506
169/1
0.507
169/2
0.506
169/3
0.506
196/4
0.506
169/5
172
0.405
173/2ज्ञ
0.809
173/1 ज्ञ
0.081
173/ज्ञ 2
0.208
173/ज्ञ 4
0.494
173/ज्ञ 6
0.077
173/9537/3
1.339
224
1.890
225
0.093
226
0.085
227 3132
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
228
0.178
0.097 229
230
0.085 231
0.089 232
0.110
0.040 233
234
0.024 235
0.150 236
0.146 237
0.134 238
0.138
0.146 239
240
0.109
0.109 241
242
0.113 243
0.121 244
0.237 245
0.567 246
1.457 247
0.101
0.291 248
249
0.109
0.158 250
0.405 1/1
1/2
0.210
0.057 2
4
0.388 5
0.429 5/1
0.376 5/2
0.344
0.785 6/1
0.709 6/2
1.782 6/3
8
1.011 9/1
0.101 9/2
1.619 9/3
1.619
1.619 9/4
9/5
0.809
1.343 12/1
12/2
1.068
0.983 12/3
(1)
(2)
12/4
0.858
1.263
12/5
0.093
13
13/1
0.267
14
0.340
0.227
14/1
15
0.101
16
0.652
17
0.251
20/1
0.765
21
0.101
21/1
2.310
21/2
0.199
23/1
2.310
23/2
0.681
24/1
1.330
24/2
0.750
25/1
1.561
25/2
0.041
26
0.384
27
0.397
28
1.331
29
0.940
30
1.040
2.227
31
32
0.466
33
0.421
34
0.146
35
0.478
36
0.551
37/1
0.065
0.065
37/2
0.065
37/3
37/4
0.064
0.065
37/5
38/1
0.044
38/2
0.044
38/3
0.044
38/4
0.043
38/5
0.044
39
0.045
40
0.652
41
0.971 3133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.186 42
0.267 43
44
0.182 45
0.154 46
0.170
0.328 47
0.129 48
0.134 49
50
0.093
0.567 51
52
0.230 53
0.892
0.425 54
55
0.522
0.421 57
0.700 58
0.129 60/1/2
1.619 60/3
1.214 60/4
1.032 60/5
0.405 60/6
60/7
1.214
0.918 61
0.943 62
1.501 63
64
0.397
0.551 65/ज्ञ
65/9537
0.368
0.648 66
67/1/1
0.292 67/1/2
0.292 67/1/3
0.292
0.292 67/1/4
67/1/5
0.293
1.461 67/ज्ञ
0.700 68
69
0.267
1.271 70
0.129 71
73
0.113
0.146 74
75
0.162
0.910 76
(2)
(1)
0.628
77/1
77/2
0.624
78
0.757
0.405
79/1
0.409
79/2
80
0.401
81
0.312
82/1
0.413
82/2
2.477
82/3
0.413
83
0.530
0.849
83/ज्ञ
84
0.295
85
0.295
0.150
86
87
0.458
88
0.271
0.239
89
0.441
90
0.320
91
0.364
92
0.061
93
94
0.372
0.560
106
109
0.308
110
0.441
111
0.291
112
0.210
0.202
113
114
0.291
116
0.551
1.509
117
1.380
118
1.139
119/2
0.567
121
124
0.563
0.086
125
0.686
126
0.170
127
128/2/3
1.000
130/1
0.563
130/2
0.551 3134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(2)
(1)
131
0.097
132
0.356
0.040
133
134
0.142
135
0.142
136
0.024
0.409
137
0.393
138
0.497
139/1
139/2
0.405
0.049
141
1.639
142
145/1
0.559
145/2
0.602
0.287
146
147
0.271
0.312
148
0.551
149
0.251
149/ज्ञ
150
0.113
0.210
151
152
0.348
153
0.053
154
0.267
0.914
155
1.388
156
0.530
157
1.200
158/1
158/ज्ञ
0.749
158/9537
0.636
0.291
394
397
0.186
0.344
398
0.753
399
128/211
1.000
128/212
1.000
207.273
योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 10- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- डोंगरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 221.756 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
14/1
1.000
2.000
14/2
0.178
14/441
0.125
14/442
0.061
25
0.040
26/1
0.466
27/1
0.441
27/2
28/1
0.190
28/2
0.065
29
0.793
30
0.045
31
0.081
0.125
32
33
0.486
0.417
34
35
0.202
36
0.154
37
0.858
38
0.174
39
0.405
0.061
58/416
87/1
0.648
89/2
0.530 3135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
1.056 89
4.884 104/3
1.780 107/1
1.206 107/2
0.453 107/3
1.198 107/4
5.147 107/5
107/6
0.339
1.234 107/7
107/8
1.334 107/9
1.305 110/1
0.845
0.498 110/3
1.772
2.922 111/2
0.659 112/1
112/2
1.215
2.816 113/1
0.028 125/1
0.016 125/2
0.218 126
0.020 127
1.416 128
129
0.137
0.149 130
0.744 131
0.036 132
0.145 133
0.590 134
0.655 135
0.065 136
1.514 137
0.177 138
139
1.813
4.695 140
142/1
0.854 142/2
0.057 143/1
0.045 143/2
0.336 151/1
0.036
0.320 151/3
0.486 152/1
(2)
(1)
152/2
0.234
1.202
154
0.150
155
156
0.316
0.024
157
0.016
158
159
0.372
0.295
160
161
0.157
2.051
162
0.109
163
0.057
164
165
0.053
166
0.166
0.866
167
168
0.141
0.065
169
0.351
170
1.267
187/1
187/422
0.077
188
1.708
0.753
189
190
0.328
191
0.016
0.506
192
1.529
193
0.291
194
194/423
0.040
195
0.312
196
0.016
0.057
196/424
197
0.227
198
0.178
0.028
199
200
0.295
0.142
201
202
0.157
203
0.748
0.036
204
0.069
40
41
0.291
42
0.085 3136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
0.360 43
0.089 44
45
0.454
0.032 46
0.232 47
0.024 48
49
0.178
0.660 50
51
0.121 52
0.028
0.008 53
0.494 54
0.020 55
0.364 56
57
0.393 58
0.372
0.809 222/3
0.809
1.825 223
223/440
0.490
0.145 224
225
0.413
0.020 226/1
0.020 226/2
227
0.210
0.210 229
230
0.247 230/427
0.170
0.028 230/428
0.328 231
0.351 232/1
0.806 232/2
0.028 233
0.053 233/429
0.157 113/2
1.700 114/4
117/1
0.299
0.182 117/2
117/3
0.631
0.886 118/1
0.870 118/2
0.295 119/1
(2)
(1)
0.304
119/2
0.150
120
121/1
0.361
121/2
0.016
0.105
122/1
122/2
0.376
0.032
123/1
123/2
2.084
0.448
124/1
124/2
0.943
0.178
124/3
0.028
254
255
1.308
0.105
256
0.040
257
0.028
258
0.650
259
0.040
260
261
0.335
262
0.320
0.243
263
0.016
264
264/434
0.057
0.053
264/435
0.227
265
266
0.138
0.206
267
0.591
268
0.073
269
144/1
0.490
0.020
144/2
145/2
0.181
0.882
145/3
146/1
1.092
0.105
146/2
146/3
0.113
146/4
0.380
147/1
0.061
0.239
147/2
247/3
0.267
0.121
148/1
148/2
0.202 3137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.024 149/1/2
0.040 149/2
149/3
0.752 149/4
0.309 150/1
0.278 151/2
0.283
0.255 299
300
0.149 301
0.517 302
0.829 304
1.089 305
2.860 306
1.619
0.319 307
310
0.474 311
1.056 312
0.291 313
0.170
0.202 314
0.388 315
0.185 316
317
0.218 318
1.238 319
2.307 171
0.024 171/419
0.036 171/420
0.045 172
0.053 173
0.409 174
0.733 175
0.238 176
0.251
0.036 177
178
0.689
0.012 179
179/421
0.036 180
0.179 181
0.271
0.012 182
183
0.458
0.190 184
185
0.093 (1)
(2)
0.510
186
344
0.571
345/2
0.129
345/3
0.144
345/31
0.271
346/1
0.113
346/2
0.077
347/1
0.360
347/2
0.173
1.607
348/1
348/2
0.287
349
0.688
350
0.385
351
0.243
353/1
0.210
353/2
0.049
354/1
0.012
354/2
0.432
355
0.150
205
0.040
0.044
205/425
206
0.804
207
0.340
208
0.189
0.065
209
210
0.607
211
0.020
212
0.351
213
0.020
0.040
213/426
214
0.619
215
0.454
216
0.179
216/2
0.360
217
1.724
1.862
218
220
0.134
22/1
1.609
367/2
0.057
368
0.117
369/1
0.081
369/2
0.335 3138
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(1)
(2) 370/1
0.729
1.793 371
372/1
0.230
0.170 373/1
373/2
0.745 374
0.627
0.405 374/438
375
0.028 376/1
0.635
0.607 376/2
377/1
0.400
0.400 377/1/2
0.379 377/1/3
378/1
0.130
0.380 234
0.178 235
0.870 236
0.178 236/430
0.149 236/431
0.223 237
0.223 238
239
0.380 240
0.142 241
0.134
0.259 242
0.016 243
0.045 243/432
0.239 244
245
0.809 247
0.445 249
0.450 250
0.024 250/433
0.028
0.134 251
0.065 252
253
0.135 270
0.110
0.821 271
272
0.182
0.061 283
0.069 275
0.458 278
(2)
(1)
0.032
279
280
0.316
281
0.113
0.429
282
0.028
283
0.275
284
0.024
285
286
0.429
287
0.619
0.097
288
0.320
290/1
290/2
0.809
1.214
290/3
296
0.679
297
0.133
0.453
298
320
0.704
1.259
322
1.335
323
325
0.865
1.890
326
327
1.404
0.385
328
329
0.279
0.474
331
0.291
335
0.295
336
337
0.397
338
1.323
1.619
339/1
339/2
0.809
1.606
339/3
340
0.235
0.178
341
0.506
342/2
342/3
0.239
0.181
343/1
343/2
0.785
0.036
356/1
0.077
356/2
0.145
356/3
356/4
1.473 3139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
1.181
357/2
0.073
358/1
358/2
1.019
0.332
358/3
0.097
359/1
1.015
359/2
360
0.466
361
1.141
362
0.437
2.023
363/1
0.069
364/1
364/3
0.174
0.012
365/1
365/2
0.016
366/1
0.121
366/2
1.177
366/3
0.004
0.506
367/1
1.084
378/2
0.304
379/2
380/1
0.186
0.125
380/2
381
1.193
0.226
382/1
382/2
0.482
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382/3
0.449
383/1
0.077
383/2
1.035
384/1
384/2
0.016
384/3
0.701
0.616
385/1
385/2
0.599
0.073
386/1
योग .. 221.756
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील-टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- बुड़ेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 160.469 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
2022
0.344
2024
0.146
2025
0.093
0.024
2026
2027
0.045
1
2038/1
0.405
2040
2041/1
1.2
0.17
2075
2076
0.445
2077/1
0.012
2078/1
0.411
2079/1
0.52
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2080/1
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2081/1
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2082/1
2083/1
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2084/1
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2086/1
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2087/1
2088/1
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2088/2
0.036
0.036
2088/2/1
0.025
2089/1/1 3140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
0.032 2089/2
0.049 2090/1
0.162 2090/2/1
0.163 2090/2/2
2091/1
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2094/1/1
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2096/1
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0.202
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2154
0.388 2155
0.057
0.348 2155/1
0.583 2156
2157
0.186 2158
0.057
0.227 2159
2160
0.089 2161
0.02 2162
0.093
0.36 2163
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2165
0.202
0.049 2167
2168
0.028
0.085 2169
2170
0.073 2171
0.024 2172
0.101 2173
0.045
0.053 2174
0.028 2175
0.219 2176
2177
0.154 2178
0.38
(2)
(1)
2179
0.085
0.32
2180
0.036
2181
0.012
2184
0.243
2185
0.112
2185/1
0.206
2186
2186/1
0.103
0.057
2187
2189
0.04
0.015
2189/1
2190
0.012
0.202
2191
2639
0.162
0.142
2640
0.125
2641
2642/1
0.13
0.129
2642/2
2643
0.077
2673
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2674
2675
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2677
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2684
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2690
2691
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2692
1.568
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2696
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2697
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2698
0.061
2705/1
2.023
2705/2
0.073
2706/1 3141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
2706/2
0.02
0.51 2711
0.32 2713
0.049 2714
0.028 2715
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2717
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2720
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2727
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2731
1.295 2732
0.692
0.162 2734/1
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2735
1.157 2737
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1.137
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2750/1
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2753/2
0.04
(2)
(1)
0.085
2753/3
2754
0.04
0.263
2755
0.571
2756/1
2757/1
3.532
2757/2
2.197
2757/3
0.291
2.023
2757/4/मिन-2
2757/5
0.271
0.4
2757/6
2760
1.197
2761
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0.506
2761/1
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2761/3
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2771
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2776/2
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2777/2
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2782/1
1.801
0.632
2782/2
2782/3
0.073
0.413
2783/2 3142
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(1)
(2)
0.494 2784/2
2784/3
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[ भाग 1
(2)
(1)
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2804/1
2804/2
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2805/1
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2808/1
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2809/1
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2820
0.259
2821/1
0.283
0.285
2821/2 भाग 1 ]
3143
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(1)
(2) 2822/2
0.833
0.17 2822/3
2822/4
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2823/2
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(2)
(1)
2849/1
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2850/1
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2851
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2853
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2854
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2872/1
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2887/2
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2889/1
0.138
2889/2
0.008
0.016
2890/2 3144
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
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2895/2
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2896/3
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0.04 2936
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[भाग 1 (1)
(2)
2938
0.154
0.028
2939
0.097
2940
0.032
2941
0.04
2942
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2943
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2944
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0.227
2961
0.077
2962
0.19
2963
2964
0.247
0.154
2965
0.125
2966
0.154
2967/1
0.551
2967/2
2968
0.069
2969
0.053
2970
0.061
0.704
2971
0.741
2972
2973
0.295
0.125
2974 3145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.239 2975
0.255 2976
2977
0.093
0.045 2978
0.085 2979
0.575 2980
0.162 2981
0.109 2983/1
0.004 2983/2
0.004 2983/3
0.008 2984/2
2985/1
0.198
0.235 2985/2
0.125 2985/3
0.178 2986/1
2986/2
0.243
0.043 2987/1
0.178 2987/2
2987/3
0.012 2987/4
0.012 2988
0.454
0.012 2989/1
0.829 2989/2
0.085 2990/1
0.053 2990/2
0.032 2990/3
0.231 2990/4
0.057 2991/1
0.279 2991/2
0.498 2992/1
0.04 2992/2
2992/3
0.162
0.798 2993/1
0.174 2993/2
0.251 2993/3
0.053 2993/4
0.097 3000/1
0.117 3000/2
3001
2.117
4.5 3002
(2)
(1)
0.028
3003
3005
2.975
3006
1.797
0.045
3007
1.684
3008
3009
0.417
3011
0.34
0.158
3093/2024
3094/2024
0.073
0.713
3104/2155
3160/2927
0.04
3161/2928
0.093
3162/2928
0.085
0.085
3163/2928
0.061
3164/2950
0.089
3165/2943
0.028
3166/2948
0.069
3167/2943
0.125
3168/2946
0.769
3169/2948
0.097
3170/2954
0.376
3171/3002
1.032
3172/3002
0.073
3185/3011
0.134
3186/3011
0.101
3187/3011
0.101
3188/3011
0.227
3189/3011
0.17
3190/3011
160.469
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
3146
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र.क्र. 12 - अ-82-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- डिकोली चक नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-127.944 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2084
0.057
0.045
2086
2087
0.158
2088
0.194
0.020
2089
0.020
2090
0.024
2091
2092
0.162
2122/2
0.125
2122/3
0.627
0.433
2123
2124
0.134
2125
0.445
2126
0.174
2127
0.417
2128
0.332
0.129
2140
0.097
2141
0.097
2142
2143
0.049
0.312
2144
2145
0.146
0.053
2146
0.324
2147
0.146
2159
(1)
(2)
0.271
2161
0.384
2162/1
0.275
2162/2
2162/3
0.069
2163/1
0.948
2163/2
0.073
2164/1
0.368
0.012
2172/1
2172/2
1.518
0.575
2173
2174/1
0.085
2174/2
1.117
2174/3
0.421
0.008
2175/1
0.040
2175/2
2093
0.166
0.150
2094
2095
0.150
2096
0.178
2097
0.245
2098
0.368
0.040
2099
2100/1
0.178
2100/2
0.421
0.231
2101
2122/1
0.129
0.445
2179/2
2181/1
0.660
2181/2
0.028
2182/1
0.825
2129
0.089
0.093
2130
0.040
2131
0.178
2132
2133
0.028
2134
0.316
2135
0.040
0.113
2136
2137
0.142
2138
0.053
2139
0.121
0.154
2516/1
2516/2
0.227 भाग 1 ]
3147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
2517/1
0.528 2517/2
0.529
0.028 2148
2149
0.073
0.065 2150
2151
0.077 2152
0.263 2153
0.384 2154
0.154 2155
0.109
0.036 2156
2157
0.806 2158
0.109
1.125 2506
0.032 2507
2510
0.049
0.020 2511
2164/2
0.142
0.181 2164/3
0.016 2164/4
0.439 2165/1
0.020 2165/2
2166/1
0.004
0.105 2167/1
0.295 2167/2
0.793 2168
2170
0.704
0.640 2171
0.142 2199
2200/1
0.097
0.049 2200/2
0.040 2201
0.138 2176/1
0.709 2176/2
2176/3
0.004 2176/4
0.182
0.142 2177/1
0.587 2177/2
2177/3
0.065
0.020 2177/4
2178/1
0.178 2178/2
0.462 2179/1
0.186 (1)
(2)
2219
0.049
2220
0.069
2221
0.227
2222
0.324
2182/2
0.057
2183
0.971
2523/1
1.055
2524/1
0.040
0.267
2524/2
2525/1
0.316
2525/2
0.032
2526/1
0.150
2526/2
0.624
2526/3
0.024
2527
1.230
0.008
2528/1
2528/2
0.029
2529/1
0.809
1.923
2529/2
2517/3
0.529
2518
0.185
2519/1
0.105
1.142
2519/2
2520/1
0.101
2520/2
0.040
0.073
2521/1
2521/2
0.411
2521/3
0.085
2522/1
0.279
2522/2
0.190
2522/3
0.340
2501/2
1.346
2502
0.672
0.810
2503/1
0.478
2512
2513
0.765
2514
0.065
2515
0.510
0.206
2189/1
2189/2
0.206
2190
0.322
2191/1
0.134
0.210
2191/2 3148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(1)
(2) 2192
0.109
0.247 2193
0.247 2194
2195
0.311 2196
0.121
0.231 2197/1
0.368 2202
2203
0.413 2204
0.364
0.192 2205/1
2205/2
0.040
0.024 2206
2207
0.326
0.101 2208
0.129 2209
2210
0.097 2211
0.036 2212
0.328
0.040 2213
2214
0.639 2215
0.445 2223
0.016
0.713 2224
0.339 2225
0.024 2226/2
2227
0.109
0.316 2228
2229
0.217
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0.032 2231
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0.081 2235
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2237
0.069
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2239
0.113
1.028 2529/3
0.073 2529/4
0.421 2531
0.113 2244
2245
0.125
0.081 2246
0.117 2247
(2)
(1)
2248
0.077
2250
0.138
2251
0.190
0.360
2252
1.327
2184
0.933
2185
2186/1
0.279
2187
0.040
2503/2
0.870
0.151
2505/1
2505/2
0.300
0.833
2433/1
0.049
2433/2
0.134
2434
0.085
2435/1
0.962
2435/2
1517/1
0.053
0.787
1517/2
1516
0.101
1515
1.072
1518
0.259
0.421
1519
1520
0.575
0.069
2197/2
0.045
2198/1
0.020
2198/2
0.220
1524/2
1627/1
0.421
1627/2
0.057
3.294
1521/2606
1521
3.290
0.030
1514
1513
0.454
1512
0.393
0.462
1511
1510
1.048
1509
0.121
1.000
1508
2216
0.202
0.462
2217
2218
0.162
0.190
1553/2
1548
0.129 भाग 1 ]
3149
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
0.397 1554/1
1554/2
0.898
0.656 1555/1
0.065 1555/2
0.125 1556/1
1556/2
0.085 1558/1
0.700
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0.117 1558/3
0.198 1561/1
2241
0.162 2242
0.085
0.206 2243
1606
0.049
0.178 1607
0.279 1608
1609
0.239 2482/1
1.113 2481
0.045 1602
0.498
0.202 1603
0.356 1610
0.239 1611
1612
0.648
0.287 1613
0.316 2423/1
0.024 2424/1
0.454 2425
2426/1
0.008 2426/2
1.557 2427/2
0.810
0.474 2428
0.356 2430
0.085 2431/1
2431/2
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0.364 1635
0.231 1636
0.032
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1631/2
0.142 1545/1
0.016
0.393 1546/1
(2)
(1)
1546/2
1.566
0.173
1547/1
0.405
1547/2
0.214
1543/1
1522
0.348
1.206
1523/1
0.012
1523/2
1524/1
0.138
1650/2
0.097
0.486
1651/1
0.448
1651/2
1651/3
0.146
0.808
1651/4
0.344
1507
1560/2607
1.870
1.643
1652
1603
0.433
1654/1
0.024
1654/3
0.291
1.631
1550/1
0.202
1551/1
1552
1.372
1553/1
0.579
1576/1
0.061
1577/1
0.028
1577/2
0.413
1577/3
0.036
0.567
1577/4
1561/2
0.435
1562/2
0.267
0.036
1563/1
1563/2
0.267
1563/3
0.380
1564
0.501
1570/1
0.555
1571
0.829
1604
0.210
1605
0.101
1572
0.178
1573
1.167
1574
0.081
1575
0.170 3150
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(1)
(2)
0.186 1618/2
0.498 1614
0.008 1615/1
0.235 1615/2
0.116 1615/3
1630
0.551 1629
0.053 1628
0.291
0.146 1627
1626
0.158 1633
0.121 1624/1
0.003 1624/1
0.239 1625
0.174 2062
0.283
0.036 2063
0.061 1632/2
1642/1
0.368
0.012 1642/2
1643/3
0.299
1.024 1643/2/1
1644
0.134
0.004 1645/1
0.109 1646/1
0.040 1646/3
0.158 1647/1
1647/2
0.085 1649
0.194
1.141 1595/1
1593
0.615
0.506 1594/2
1588/2608
0.587
0.036 1584/1
0.073 1584/2
0.117 1585
0.081 1586
1587
0.089
0.089 1588
0.081 1589
0.081 1590
0.012 1578/1
1578/2
0.324
(2)
(1)
1578/3
0.134
1578/4
0.805
1579/1
0.057
0.227
1579/2
1580/1
0.113
1580/2
0.360
0.372
1582
0.324
1583
0.146
1648
1650/1
0.121
1619/1
0.178
1619/2
0.239
1620/1
0.324
0.656
1621/1
1621/2
0.004
1623/1
0.121
1623/2
0.150
1617/1
0.077
1617/2
0.121
1617/3
0.024
1618/1
0.178
1591
0.080
2070
0.198
2071
0.206
2072
0.425
2077
0.462
2085
0.360
2079
0.186
2080
0.045
0.154
2081
2082
0.032
2083
0.534
2078
0.543
1592
0.154
योग .. 127.944
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
3151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
क्र. 13 -अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील - टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- धर्मपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-206.450 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1
0.466
2
0.692
0.672
4
2.043
6/1
6/2
0.502
7
0.502
8
0.069
9
0.065
10
0.073
11
0.020
0.077
12
13/1
0.186
13/2
0.097
0.087
14
0.259
15
0.154
16
0.170
17
19
1.080
22
0.115
24/596
0.355
25
0.255
0.012
27
0.040
28
29/2
0.089
0.036
31
32
0.032
33
0.036
0.036
34
(2)
(1)
35
0.040
36
0.061
37
0.065
38
0.053
39
0.049
40
0.081
41
0.105
0.041
42
43
0.028
0.040
44
45
1.155
46
0.040
2.028
47
0.036
48
49
0.036
50
0.121
0.206
51
52
0.219
0.283
53
54
0.214
55
0.336
56
0.040
57
0.251
0.028
58
59
0.198
60
0.121
64/2
0.506
67
0.809
68
0.320
69/क
0.364
0.620
72
73
0.401
74
0.049
75
0.040
76
0.255
77
0.024
79
1.263
1.105
80
81
0.012
82
0.097
83
0.069
84
0.077
85
0.223
86
0.247 3152
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
87
0.295
0.219 88
1.271 89
0.158 90
0.057 91
0.020 92
93
0.028
0.243 94
95
0.198
0.101 96
96/585
0.045
0.138 97
0.235 98
0.109 99
0.121 100
102
0.085
0.081 103
104
0.142
0.324 105
0.134 105/586
0.190 106
0.299 107
0.130 108
0.154 109
0.077 110
0.247 111
112
0.061
0.142 113
0.090 115
116
0.093 117
0.101
0.206 118
0.255 119
120
0.174
0.198 121
122
0.012
0.295 123
0.299 124
0.223 125
0.219 126
126/587
0.032 127
0.069
0.085 128
0.073 129
(2)
(1)
0.101
130
131
2.403
1.177
132
133
0.223
135
0.450
136
0.324
137
0.170
0.214
138
139
0.138
0.024
140
0.069
141
142
0.097
143
0.105
0.061
144
0.125
145
146
0.061
147
0.012
0.129
148
149
0.190
150
0.138
151
0.057
152/1
0.036
0.032
152/2
0.142
153/2
0.142
153/2/1
0.174
154
0.158
155
156/1
0.279
0.279
156/2
0.085
157/1
157/2
0.081
0.016
158
0.040
159
0.053
160
0.275
161
0.308
162
0.045
164
167
0.223
168
0.040
169
0.219
0.551
170
171
0.028
0.109
172
0.283
173 भाग 1 ]
3153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
174
0.105 175
0.749 176
0.012 177
0.113
0.081 178
0.109 179
180
0.186 181
0.024 182
0.032 183
0.028 184
0.214 185
0.024 186
0.016 187
0.182 188
0.182 189
0.239
0.202 190
0.259 191
0.219 192
0.506 193
194
0.125
0.652 195
196
1.433 197
0.304
0.445 198
199
0.129 200
0.024 201
0.190 202
0.198
0.101 203
0.020 204
205
0.409 206
0.089 207
0.166 208
0.065 209
0.040 210
0.125
0.049 211
0.028 212
213
0.040
0.502 214
215
0.239
0.352 216
217
0.125 (1)
(2)
218
0.138
0.129
219
220
0.242
220/627
0.376
220/627/1
0.186
220/627/क
0.486
221
3.687
222
1.840
223
0.040
0.178
224/1
224/2
0.283
225/1
0.607
226
0.109
227
0.061
0.105
228
229/1
0.045
230
0.089
231
0.040
232
0.299
233
0.065
0.040
233/589
0.255
234
234/588
0.117
235
0.129
236
0.020
237
0.316
238
0.073
239
0.093
240
0.049
0.036
240/590
240/591
0.024
241
0.340
243
0.069
0.567
246
248
0.902
0.384
249
250
0.332
251
1.315
252
0.530
253
1.509
254
1.441
255
0.113
256
0.943
257
0.583 3154
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
258/2
1.719 258/3
0.910 258/4
0.647
0.971 259
260
0.412 264/2
1.416
1.416 264/3
264/4
1.416 264/5
2.023 264/6
2.023
2.023 264/7
265
0.174 265/1
0.429
0.129 265/2
266
0.287
0.781 268
269/1
0.619 269/2
0.097
0.024 270/2
271
0.979 272
0.979 273
0.591 275
1.975 276/1
0.048
0.510 279/1
279/2
0.008 280/1
0.563
0.231 280/2
281
1.364 282
0.097 283
0.275
0.821 284
0.340 285
286
0.348 287
0.190 288
0.619 289
0.793
0.053 290
0.352 291
29
0.316
0.356 294
(1)
(2)
0.239
296
297
0.340
298
0.304
0.340
299/1
299/2
0.410
300
0.206
302
1.720
305
0.320
306
1.133
307/2
1.449
0.462
307/3
1.542
308
309/2
0.551
311
0.809
312/1
0.874
312/2
0.093
314
2.521
316/1
0.906
317
0.802
318
1.449
319
0.599
319/583
0.073
320
0.199
321
0.125
322
1.157
0.615
323
0.295
323/623
324
0.486
325
1.959
326
0.308
327
0.069
0.077
328
329
0.142
330
0.020
331
0.101
332
0.890
333
0.113
0.069
334
0.182
335
336
0.158
0.458
337 3155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
338
1.133
0.065 341
0.069 342
343
0.049
0.174 344
0.182 345
346
0.200
0.251 347
0.170 348
0.202 349
0.101 350
0.263 350/1
0.069 351
0.032 352
0.121 353
354
0.053
0.057 355
1.295 356
357
1.740 358
0.251
1.117 363
0.166 364
366
0.983
0.077 368
0.304 370
0.510 371
0.445 372
372/623
0.295
0.016 372/624
0.061 373
374
0.295
0.210 375
0.299 376
0.061 377
0.040 378
0.089 379
0.020 380
0.101 381
382
0.057
0.178 383
0.121 384
0.247 385
(2)
(1)
386
0.324
0.336
386/326
387
0.453
0.028
388
0.057
389
390
0.053
0.093
391
0.376
392
393
0.194
0.227
394
395
0.195
0.223
397
0.372
398
0.551
399
400
0.101
0.344
401
0.032
402
0.223
403
404
0.085
0.263
405
406
0.024
407
0.267
408
0.170
409
0.154
0.396
410
0.049
411
0.065
412
0.089
413
0.154
414
415
0.194
0.105
416/593
0.081
418
0.138
419
0.093
420
0.065
421
0.053
422
423
0.560
424
0.065
0.113
425
426
0.101
427
0.065
428
0.352 3156
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
428
0.134
0.129 429
0.319 430
0.024 431
0.478 433
434
0.632
0.146 435
0.057 436
437
0.890 438
0.862 439
0.032
0.458 440
0.328 441
442
0.028
0.235 443
0.530 444
1.052 445
446
0.575 447
0.644
0.186 448
0.077 449
0.134 452
0.154 453
0.093 455
0.024 456
0.085 457
0.077 458
0.146 459
0.125 460
0.117 461
0.028 462
0.162 463
0.089 464
0.251 465
466
0.146 467
0.093
0.154 468
469
0.129
0.008 470
0.162 471
0.150 472
473
0.105
0.291 474
(2)
(1)
475
0.158
476
0.425
0.219
477
477/595
0.129
0.045
479
0.008
479/594
480
0.518
0.450
481
481/1
0.465
484/2/1
0.065
0.255
486/622
0.255
486/622/क
486/625
0.186
486/625/क
0.186
493/1
0.109
494/2
0.255
495/2
0.259
496/2
0.785
498
0.591
1.951
499
500
2.310
501/2
0.113
0.813
502/1
502/2
0.450
504
0.077
506
0.320
1.181
508
509
0.291
510
0.409
511
0.745
0.210
512
0.356
513
0.166
513/614
513/614/1
0.166
513/614/2
0.170
0.170
513/614/2/क
0.316
513/615/1
513/615/2
0.312
0.376
513/616
513/617
0.721
513/618/1
0.158 भाग 1 ]
3157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
513/519/2
0.154
0.348 513/619
513/620
0.291 513/621
0.999 514
0.874 515
0.081
0.065 516
517
0.057 518
0.061 519
0.097 520
0.020 521
0.259 522
0.097 523
1.076
0.938 524
525
1.076 526
0.065 527
1.267 529
0.214 531
0.526 532
1.684 533
2.841 533/597
0.413
3.310 534
537
0.454
0.227 538
539
0.906 540
0.696 541
0.397 542
0.773
0.210 543
544
0.210 545
0.198 545/598
0.190 545/599
0.206 545/600
0.138
0.198 546
547
0.069 548
0.081
0.267 549
549/601
0.388 550
0.854 551/1
1.092
0.089 551/2
(2)
(1)
552/2
0.077
3.068
553/1
553/2
2.626
556
1.104
557
0.105
557/608
0.032
558
0.324
0.125
559
0.206
560
560/606
0.162
561
0.549
562
0.295
563
0.364
564
0.364
565
0.397
566
0.239
0.239
567
568
0.761
568/613
0.332
0.332
568/616
569
0.971
0.478
570
0.336
571
572
0.502
0.421
573
0.223
574
575
0.255
0.599
576
577
0.821
578
0.579
578/609
0.450
579/2
0.012
580/1
1.000
580/2
0.870
581
0.709
634
0.028
योग .. 206.450
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
3158
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 14- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग ) ग्राम-रामनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-53.133 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1149
1.036
1150
0.040
1152
0.922
1153
0.049
1154
0.336
1155
0.231
1160
1.376
1161
0.049
1162
0.422
1163
0.032
1164
0.259
1178
0.219
1180
0.472
0.089
1181
1182
0.393
1186
0.433
1188
0.069
1189
1.364
0.065
1190
1282/2
1.324
1289/2
0.068
1290/2
0.204
[ भाग 1
(2)
(1)
1292/2
0.559
2.02
1298
1302
0.365
1301
0.045
1306
0.421
1308
0.64
1310/1
0.208
0.505
1310/2
1314
0.279
1315
0.599
1317
0.308
1318
0.243
1319
0.32
1321
0.53
1322
0.833
1325
0.202
1326
0.117
1328
0.032
1336
0.684
1338
0.624
1342
0.121
1343/3
0.174
0.817
1343/4
1343/5
0.47
1344
0.64
1345
0.938
0.348
1347
1348
0.065
1356
1.214
0.829
1358
1359
0.291
1360
0.146
1361
0.36
1362
0.898
1364
0.348
1366
0.615
1368
0.486 भाग 1 ]
3159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
0.275 1369
1372
0.773 1374
0.525
0.696 1377
1.072 1380
0.166 1381
1383
0.125
0.518 1384
1385
0.458 1386
0.53
0.186 1391
1392
0.251
1.185 1394
0.563 1395
0.219 1396
1398
0.34 1400
0.36
0.587 1402
0.235 1408
0.324 1409
0.534 1411
1413
0.93
0.097 1414
1416
0.481
0.142 1417
0.174 1418
0.482 1420
0.502 1422
0.04 1425/क
1425/ख
0.032
0.049 1425/ग
0.433 1427
1429
0.729 1430
1.011 1435
0.093
0.235 1436
0.008 1438
0.352 1439
0.817 1440
0.563 1441
0.15 1442
(1)
(2)
1444
0.849
0.786
1445
0.202
1447
0.906
1448
1450
0.328
0.308
1451
0.717
1452
1453
0.057
1455
0.247
0.417
1457
0.053
1458
0.547
1461
1463
0.437
1464
0.089
0.182
1465
1443/1
0.17
1431
0.093
1432
0.166
0.283
1434
1302/2
0.388
0.261
1303/1
0.232
1304/2
0.04
1311/2
0.568
1312/2
1327/2
0.174
0.567
1329/2
1332/2
0.64
1334/2
0.15
1340/2
0.902
योग .. 53.133
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 15- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 3160
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- डिकौली चक्र-2
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-49.367 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1.951
966
0.057
964
965
0.109
0.700
963/2
0.900
962/1
0.170
955
0.275
956/1
0.065
957/1
0.081
907
0.733
952
0.534
967
968
0.028
0.425
969
948
0.433
0.024
949
0.372
950
939/2
0.202
0.020
941
0.194
942
0.223
648/1123
648/1124
0.182
0.057
934
0.069
935
936
0.113
0.016
933
937
0.182
0.061
938
0.097
928
0.032
930
(1)
(2)
0.397
970
0.547
971
0.170
972
0.494
973
0.267
974
0.024
975
0.198
976
0.150
977
0.543
978
0.109
979
0.061
980
0.384
981
983
0.979
1.796
984
0.024
985
0.020
986
0.125
987
1.902
988
1.348
989
0.045
984/1165
985/1166
0.526
0.077
947
0.405
990
991
1.234
0.060
864
0.186
865
867
0.150
0.036
868
0.302
869
0.890
870
0.600
871
857
0.550
996
0.579
0.125
992
0.093
993
994
0.101
0.186
995
0.500
997
0.300
998
1001
0.221
0.425
1009
1010
0.494
0.057
1011
0.482
1012 3161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.486 1013
0.862 1008
0.680 1085
0.371 1084/1/1
0.735 1084/2
1083
0.437
0.474 1081
0.267 1080/1169
0.324 1080/1168
0.833 1084
1077
0.219
0.081 1078
0.672 1079
0.209 1080
0.372 1074
0.247 1075
0.053 1069
1070
0.34
0.146 1071
0.668 1072
1073
0.781
0.178 1076/1
0.089 1076/2
0.097 1031
0.158 1032
0.138 1034
0.210 1035
0.170 1036
0.077 1037
0.036 1038
0.154 1039
1040
0.142 1041
0.085 1042
0.308
0.664 1043
0.170 1044
0.219 1045
0.498 1046
0.251 1048
0.352 1049
1050
0.134
0.170 1051
(2)
(1)
1052
0.125
0.125
1053
0.105
1054
1055
0.194
0.158
1056
0.008
1057
0.308
1058
0.069
1059
0.522
1060
0.733
1045/1129
0.445
1067
0.185
1068
0.364
1061
1062
0.405
0.214
1006
0.862
1008
0.486
1013
0.142
1014
0.097
1015
0.089
1016
1017
0.049
0.692
1018
0.186
1019
1020
0.045
0.100
1021
0.409
1022
1023
0.543
0.028
1024
0.522
1025
0.206
1026
0.295
1027
0.081
1028
0.089
1029
1085/1170
0.462
योग . 49.367
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
3162
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 16- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- पुरैनियां
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 142.072 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
160
0.129
161
0.190
0.656
163
0.227
164
166
1.271
0.397
167
169
0.146
170
0.757
170/1
0.103
174/1
0.625
0.625
174/3
179/2
0.304
180/1
0.660
180/2
0.138
0.470
190
1.862
191
192
0.109
0.340
193
194
0.150
0.134
195
196
0.174
0.061
197
0.304
349
350
0.462
(2)
(1)
198
0.874
202
0.227
203
0.194
0.543
204
205/1
0.093
205/2
0.089
206
0.206
207
0.045
0.534
208
0.182
306
308
1.015
310/1
0.431
1.200
310/2
311
0.085
312
0.049
0.364
313
314
0.121
315
0.142
316
0.514
0.020
317
318
0.384
319
0.024
0.320
320
321
0.182
0.045
321/636
321/637
0.028
0.045
322
324
0.045
0.445
325
326
0.506
327
0.105
328
0.773
329
0.162
330
0.680
332
0.563
333
0.283
335
0.061
336
0.178
0.206
337
338
0.186
338/638
0.134 3163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.061 339
0.251 340
0.405 341
0.219 342
0.910 343
0.417 345
0.433 346
0.737 351
0.040 352
0.057 353
0.854 354
0.619 355
0.866 356
0.061 358
0.016 359
0.053 360
0.178 361
0.575 362
0.227 363
0.057 364
0.134 365
0.287 367
0.397 368
0.221 369/1
0.220 369/2
0.474 370
0.121 371
0.174 372
0.571 373
0.769 373/639
0.113 374
0.587 375
0.547 376
0.097 377
0.348 378
0.316 379
0.534 380
0.478 381
0.287 382
0.271 383
0.247 384
(2)
(1)
0.405
385/1
0.139
385/2
0.376
574
0.267
577
0.140
385/3
0.881
386
0.652
390
0.142
394
0.520
467
0.231
468
0.180
500
0.081
501
503
0.280
0.547
506
0.951
507
0.522
509
1.445
510
0.514
511
0.802
512
0.490
514
1.096
515/1
1.097
515/2
0.479
516/1
0.476
516/2
0.184
519/1
0.184
519/2
0.975
522
0.069
524
1.639
530
0.652
533
1.210
534
0.833
535
1.092
536
1.886
539
0.508
540/1
0.425
540/2
540/3
1.000
540/4
0.500
1.803
540/5
0.500
540/6
0.500
540/7 3164
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) (1)
540/9
1.214 540/11
0.195
0.430 540/12
540/13
0.710 540/14
1.000
0.500 540/15
541
3.399 543
1.194 545
0.384 546
0.510 547
0.466
0.437 548/1
2.023 550/1
0.461 550/2
550/5
0.782 550/6
0.224 551/2
0.233
0.500 551/3
552
0.753
0.737 553
554
1.967 556
1.238 557/1/1
0.716 557/2/2
0.500 557/3/3
0.240
0.304 558
0.785 559/1
559/2
0.785
0.575 559/646
2.200 560/1
2.199 560/2
0.247 562
563
1.627 564/1
0.941
0.891 564/2
565
3.431
1.664 567
569
1.639 573
0.138 579
0.587
0.121 580
(2)
(1)
581
0.231
582
0.158
583
0.101
584
0.295
586
0.534
587
0.304
589
0.951
590
1.133
0.405
591/1
591/2
2.302
592
1.356
593
0.798
1.910
594
595
1.056
597
0.951
598
0.567
3.532
599
600
0.259
601/1
0.431
0.431
601/2
601/3
0.431
0.431
601/4
601/5
0.433
602
0.979
603
0.890
604
0.640
605
2.063
607
1.088
0.356
608
610
1.153
611
1.987
0.890
612
614/1
1.082
614/2
0.809
615
0.575
0.417
616
617
0.975
0.874
618
619
0.676
620
0.304
1.153
621 3165
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.117
622
625
1.505
629
1.765
0.348
631
योग .. 142.072
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 17-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
( ग ) नगर/ ग्राम- डूडाटौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.760 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
544
0.275
609
0.041
0.040
610
0.044
611
0.061
612
613
0.065
0.073
614
0.048
615
0.016
616
0.040
617
(1)
(2)
0.016
624
625
0.114
626
0.052
0.065
627
628
0.069
629
0.106
630
0.129
631
0.049
632
0.122
633
0.565
634
0.421
756/1
0.180
779/2
0.325
800/1
0.641
802
0.817
803
0.368
812
0.632
813
0.073
814
0.547
815
0.854
817
0.101
818
0.154
836/1
0.360
838
0.547
839
0.140
840
0.104
841
0.154
842
0.032
योग . 7.760
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 3166
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. एफ- 6-42-2013- सात नजूल - राज्य सरकार, एतद्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक -1 के अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक या परोपकारी गतिविधियों में संलग्न पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए निम्नानुसार नीति जारी करती है : - 1. इस विभाग द्वारा निवेशकों के लिए भूमि आवंटन के लिए जारी की गई नीति परिपत्र क्रमांक 16-14/2013/सात/शा .2 ए, दिनांक 30 मई 2013 की कंडिका 4 में आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा प्रदेश में उपलब्ध नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्रों में स्थित समस्त दखलरहित भूमि के लिए लेण्ड बैंक बनाया गया है जिसे प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर अद्यतन किया जाकर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त की वेबसाइट ( www.landrecord.mp.gov.in ) पर प्रदर्शित भी किया गया है . इस प्रकार तैयार एवं प्रदर्शित लेण्ड बैंक में उपलब्ध भूमियों में से सांस्कृतिक, सामाजिक या परोपकारी गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन के लिए चयन की जा सकती हैं. ऐसी संस्थाओं को भूमि आवंटन के बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी नियमित अंतराल पर अद्यतन की जाएगी.
2. सांस्कृतिक, सामाजिक या परोपकारी संस्था को पूर्त संस्था ( चेरिटेबिल संस्था ) समझा जाएगा. पूर्त संस्था से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसकी गतिविधियां पूर्त प्रयोजन से सम्बद्ध हो और ' पूर्त प्रयोजन' से अभिप्रेत है , शारीरिक और/अथवा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था/ अनाथाश्रम स्थापित करना , लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना , वृद्धाश्रम स्थापित करना , स्कूल शिक्षा/ कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना, सांस्कृतिक/सामुदायिक गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना , खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार , आदेश द्वारा अधिसूचित करे.
3. पूर्त संस्थाओं के भूमि आवंटन के आवेदन का परीक्षण करने के लिए निम्न बिन्दु सम्मिलित किए जाएंगे : - संस्था का पंजीयन;
(क)
(ख) संस्था के लक्ष्य , उद्देश्य और गतिविधियां;
(ग) संस्थाकी वित्तीय स्थिति तथा उनके द्वारा तैयार की गयी योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता जिसमें भवन निर्माण कराने वाली लागत एवं गतिविधियों के संचालन के लिए प्रारम्भिक आवश्यकता सम्मिलित हो;
(घ) संस्था की प्रस्तावित योजना के लिए भूमि का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल , जो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रतिवेदित तथा अनुशंसित हो.
4.
पूर्त संस्थाओं द्वारा आवेदन कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा , जिसमें निम्नलिखित जानकारियां दी जाएंगी और दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी : -
निम्न जानकारी जो देना होगी-
(क)
( एक ) भू- खण्ड के विवरण , क्रमांक तथा पहचान के अन्य चिन्ह जो कि नजूल अभिलेखों में दर्ज हों एवं लैण्ड बैंक में उल्लेखित हो.
(दो) प्रयोजन जिसके लिए भू- खण्ड का आवंटन चाहा गया है.
(तीन) अन्य सुसंगत जानकारी जैसे- भू- खण्ड से लगी हुई आवेदक की भूमि है आदि- आदि.
3167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
भाग 1 ]
(चार ) आवेदक संस्था को इस आशय का undertaking देना होगा कि उसे आवंटित की जाने वाली भूमि पर संचालित संस्थाका लाभ प्राप्त करने हेतु किसी पंथ जाति/ सम्प्रदाय विशेष के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.
निम्न दस्तावेज जो संलग्न करना होंगे-
(ख)
( एक) पूर्त संस्था अथवा सामाजिक संस्था के मामले में तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण- पत्र. (आवेदक संस्था आवेदन की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होना अनिवार्य है ) .
(दो) संस्था की वित्तीय स्थिति. ( आवेदक संस्था द्वारा आवेदित भू- खण्ड पर अनुमत एफ.ए.आर. के अनुसार निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के तत्समय लागू निर्देशों के अनुक्रम में एस.ओ.आर. के अनुसार आवश्यक राशि की दस प्रतिशत राशि की उपलब्धता का प्रमाण - पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ) .
(
तीन) विगत 3 वर्ष की बेलेंस सीट ( चार्टड अकाउन्टेट द्वारा सत्यापित ) .
चार ) विगत 3 वर्षों में संस्था द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं उपलब्धियों विषयक प्रमाण - पत्र.
(
(पांच) भू- खण्ड का प्लान नक्शा.
(
छः ) विकास योजना एवं भूमि विकास नियम , 2012 के अन्तर्गत अनुमत भूमि उपयोग का उल्लेख करते हुए फर्श , क्षेत्र, अनुपात के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार निर्माण को ध्यान में रखते हुए संस्था के प्रस्तावित निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि के क्षेत्रफल का विवरण ( आंकलन के आधारों के साथ ) .
5. किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्त संस्था को ऐसी संस्था के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि का आंकलन तत्समय लागू तत्स्थानीय विकास योजना ( मास्टर प्लॉन ) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के अन्तर्गत अनुमत भूमि उपयोग (land use ) तथा फर्श क्षेत्र अनुपात ( Floor Area Ratio- एफ.ए.आर ) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित उर्ध्वाकार ( vertically ) निर्माण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :
परन्तु किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्त संस्था को एक ही नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक स्थान पर भूमि आवंटित नहीं की जाएगी.
6. पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामले में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा : -
(1) कलेक्टर यदि परीक्षण उपरान्त यह पाता है कि भूमि पूर्त संस्था को रियायती दर पर आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है तो इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा , जिसमें न्यूनतम 15 दिवस की अवधि देते हुए आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे. सार्वजनिक सूचना में इस आशय का भी आह्वान किया जाएगा कि यदि आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन समान प्रयोजन के लिए अथवा प्रश्नाधीन भूमि के लिए निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन चाहता है तो वह भी अपना दावा अपनी आर्हताओं के विवरण के साथ कंडिका 9 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए कलेक्टर को सूचना में उल्लेखित नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा.
(2) सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय , तहसील कार्यालय , यथास्थिति स्थानीय निकाय- नगर निगम , नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रदेश स्तर के दो समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा , में भी प्रकाशित की जाएगी . इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश की कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.
(3) उक्तानुसार सार्वजनिक सूचना जारी , प्रदर्शित तथा अपलोड किए जाने की तिथि के पश्चात् यदि कलेक्टर को नियत अवधिके भीतर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होते हैं तो कलेक्टर ऐसी आपत्ति/ सुझाव की समुचित जांच कर निराकरण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि प्राप्त आपत्ति/सुझाव को अमान्य करता है तो भूमि आवंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा :
[ भाग 1 3168
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2013
परन्तु यदि सार्वजनिक सूचना में दी गई अवधि के भीतर कोई अन्य दावेदार प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत करता है तो कलेक्टर ऐसे प्राप्त दावे के साथ सम्पूर्ण प्रकरण का पुनः परीक्षण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि कलेक्टर आवेदक के अतिरिक्त किसी /किन्हीं दावेदारों को प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए उपयुक्त/पात्र पाता है तो ऐसे समान पात्रता रखने वाले आवेदक/दावेदार संस्थाओं की सूची तैयार करेगा .
(4) यदि कलेक्टर प्राप्त आपत्तियों को निरस्त करने का निर्णय लेता है तो कारणों का उल्लेख करते हुए अपना निर्णय अभिलिखित करेगा और आवंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा.
7 . इस नीति के अनुसार :-
(1) आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् कोई अन्य दावेदार समान पात्रता धारण नहीं करता है तो मूल आवेदक के पक्ष में आवंटन की आगामी कार्यवाही की जाएगी .
(2) एक ही भूमि या उसके अंश भाग के आवंटन के लिये यदि एक से अधिक आवेदक पात्र पाये जाते हैं तो उनके संबंध में आपत्ति- सुझाव के निराकरण के पश्चात् कलेक्टर उनमें से किसी एक के चयन के लिये आवेदक संस्था के उद्देश्य के आधार पर प्रयोजन अनुसार निम्न प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन करेगा :-
शारीरिक और/अथवा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिये संस्था;
(क)
अनाथाश्रम स्थापित करना;
(ख)
(ग) वृद्धाश्रम स्थापित करना;
(घ) लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना;
(ङ) स्कूल शिक्षा/कौशल विकास गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना;
लड़कों के लिये छात्रावास स्थापित करना;
(च)
( छ) सांस्कृतिक/सामुदायिक गतिविधियों के लिए संस्था स्थापित करना;
(ज) खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना;
ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित करे.
(झ)
(3) यदि आवेदक संस्था के अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार संस्था प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए पात्र होने के आधार पर उप कंडिका ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजनों में से किसी एक ही प्रयोजन के लिए उपयुक्त पायी जाती है तथा प्राथमिकता क्रम के आधार पर वरियता निर्धारित नहीं की जा सकती तो कलेक्टर एक ही प्रश्नाधीन भूमि के लिए एकाधिक पात्र आवेदक/दावेदार संस्थाएं होने के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्नाधीन भूमि किसे आवंटित की जा सकेगी , आगामी 30 दिवस के भीतर खुली लॉटरी आयोजित करेगा जिसमें संबंधित आवेदक/दावेदार संस्थाओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग लेने हेतु आहूत किए जाएंगे. इस प्रकार आयोजित लॉटरी में संबंधित आवेदक/दावेदार संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपस्थित रह सकेगा. नियत तिथि एवं समय पर लॉटरी निकाली जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदित आवेदक/ दावेदार संस्थाओं में से कौन पात्र है.
इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नाधीन भूमि किस आवेदक/दावेदार संस्था को आवंटित की जा सकती है.
8. ( 1 ) उपरोक्तानुसार आवंटन के लिए उपयुक्त आवेदक/दावेदार संस्था का निर्धारण करने के उपरान्त कलेक्टर यथास्थिति भूमि आवंटन के लिए प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका ( 25 ) की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर अपने स्पष्ट अभिमत के साथ संभागीय आयुक्त की ओर अग्रेषित करेगा, जो अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु संप्रेषित करेगा.
3169 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2013
(2) उक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य में नजूल भूमियों के आवंटन के लिये गठित अंतर्विभागीय समिति में भू- खण्ड आवंटित करने के लिये प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा. अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन का निर्णय लिया जा सकेगा.
9. सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा पूर्त संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामलों में भू - खण्ड के बाजार मूल्य की 25 प्रतिशत के बराबर राशि प्रब्याजि ली जावेगी और ली जाने वाली प्रब्याजि पर 5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक भू- भाटक लिया जाएगा.
10. यदि किसी सांस्कृतिक, सामाजिक या पूर्त संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो पट्टे में सामान्य शर्तों के साथ- साथ निम्न शर्तें भी रखी जाएगी :-
पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;
(क)
( ख) संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारम्भ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;
(ग) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी/तहसीलदार नजूल को संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;
(घ) ऐसे ही अन्य बिन्दु जो प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार कलेक्टर ठीक समझे;
(ङ) आवेदक संस्था द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित संस्था का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी पंथ/ जाति/सम्प्रदाय विशेष के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा;
(च) आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएगी और ऐसा करने पर भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.
11. आवंटन की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर या आगामी 31 मार्च के पूर्व ( इनमें से जो पहले हो ) आवंटिती द्वारा आवंटन स्वीकृति आदेश के पालन में देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक की राशि जमा करना अनिवार्य होगी. इस प्रकार नियत समयावधि के भीतर राशि जमा नहीं करने की दशा में आवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा :
परन्तु 31 जनवरी के पश्चात् जारी किए गए आवंटन आदेश के संदर्भ में यदि दो माह की अवधि की अवसान की तिथि 31 मार्च के पश्चात् आती है तो उक्त आवंटन आदेश उस दशा में स्वतः समाप्त नहीं होगा, यदि आवंटिती आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं उस पर देय वार्षिक भू- भाटक ऐसी दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व जमा करता है :
परन्तु यह भी कि आवंटिती द्वारा यथास्थिति 31 मार्च के पूर्व अथवा आवंटन स्वीकृति के दिनांक से दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व देय राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाती है तो युक्तियुक्त आधारों पर अधिकतम एक माह की अतिरिक्त समयावधि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी . इस प्रकार राशि की अदायगी की तिथि के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक और ऐसी देय राशि पर अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा .
12. सामाजिक, सांस्कृतिक या परोपकारी गतिविधियों में संलग्न ऐसी संस्थाओं के मामलों में इस परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें पूर्व में भूमि आवंटन के आदेश सक्षम स्तर से जारी हो चुके हैं.
13. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक -1 का अनुलग्न भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.