मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 36]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013 - भाद्र 15, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-370 - आयएएस- लीव - एक- 5.- श्री आई. एस. दाणी, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग वर्तमान में लघुकृत अवकाश पर हैं . श्री दाणी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को सौंपा जाता है.
क्र. ई. - 5-869 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री अजय गुप्ता , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बड़वानी को दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013
क्र. ई . - 1-220-2013-5- एक. अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. , भाप्रसे. ( 2008 ) की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर नियुक्ति के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपी जाती हैं .
(2) उपरोक्तानुसार सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी . द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची II बी में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
क्र. ई - 1-230-2013-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2011 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, खाना (3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है:-
प्रशिक्षण से लौटने
पर पदस्थापना क्रमांक अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना
(1)
(2)
(3) 1 श्री हरजिंदर सिंह , सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जावरा , जिला रतलाम .
2 श्री मोहित बुंदास , सहायक कलेक्टर, ग्वालियर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिछिया, जिला मण्डला.
3 सुश्री नेहा मारव्या, सहायक कलेक्टर, बैतूल
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बैरसिया, जिला भोपाल .
4 श्रीमती रूचिका चौहान , सहायक कलेक्टर, सीहोर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
5 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, सहायक कलेक्टर, इन्दौर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मैहर, जिला सतना.
( 2 ) मसूरी से दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2011 बैच के निम्न भाप्रसे अधिकारी उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में उल्लेखित जिले में यथा स्थान पदस्थ रहेंगे:-
क्रमांक अधिकारी का नाम
सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(3) (2)
(1)
उज्जैन 1 सुश्री अनुग्रह पी
(1)
(2)
(3) 2
रीवा
श्री बी. विजय दत्ता
जबलपुर 3 श्री सौरभ कुमार सुमन
सागर 4 श्री विजय कुमार जे.
क्र. ई. - 5-425 - आयएएस - लीव - 5- एक. - ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 9 से 28 सितम्बर 2013 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . - 5-559- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री आशीष उपाध्याय , आयएएस. , विकअ- सह - आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19 अगस्त से 2 सितम्बर 2013 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त- सह - संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आशीष उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-800- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती (डॉ. ) मधु खरे , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2013 द्वारा दिनांक 17 से 25 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था के अनुक्रम में दिनांक 26 जून से 1 जुलाई 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-823 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस . , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 23 से 27 जुलाई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-462 - आयएएस - लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री ए. पी . श्रीवास्तव , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 31 जुलाई से 14 अगस्त 2013 तक, 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ , भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-570 - आयएएस लीव एक-5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 , 11 एवं 17, 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी, आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व, आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-899- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री महेश चन्द्र चौधरी , आयएएस. , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा की अवकाश अवधि में कलेक्टर , छिन्दवाड़ा का चालू प्रभार श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-762- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार , आयएएस. , आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 20 से 26 अगस्त 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री डी. पी. अहिरवार की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे. , कलेक्टर, जिला शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री डी. पी. अहिरवार द्वारा आयुक्त , शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-844- आयएएस- लीव-5-एक.-( 1 ) श्री अशोक कुमार सिंह , आयएएस. , कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 28 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड यू. शेख, राप्रसे, अपर कलेक्टर, विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड यू. शेख, कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-370 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आई. एस. दाणी , भाप्रसे. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 3 से 16 अगस्त 2013 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री आई. एस. दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. एस. दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. ई. - 1-247-2013-5- एक. श्री एम. एम. उपाध्याय , भाप्रसे. (1981 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन , मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी घोषित किया जाता है.
क्र. ई. - 5-674 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को दिनांक 26 अगस्त से 3 सितम्बर 2013 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013
क्र. ई. - 5-659 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2013 द्वारा दिनांक 21 से 29 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 25 जून 2013 तक, पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक".
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2013
क्र. एफ- 24-01-2012- बत्तीस -1 .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-
स.क्र . जिला
अधिकारी जिसे भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जाना है
(3)
(1) ( 2)
1 सीहोर
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सीहोर / आष्टा / इछावर / नसरूल्लागंज / बुधनी.
2 शाजापुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर / शुजालपुर / आगर / सुसनेर.
3 राजगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ / ब्यावरा / नरसिंहगढ़ / सारंगपुर, पचोर / खिलचीपुर, जीरापुरा.
4 नीमच
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नीमच/ मनासा / जावद.
5 छतरपुर
जिले हेतु अपर कलेक्टर, छतरपुर 6 शिवपुरी जिले हेतु अपर कलेक्टर, शिवपुरी 7 सतना
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रघुराजनगर/ मैहर/ नागौद/ अमरपाटन/ रामपुर बाघेलान.
8 सागर
जिले हेतु उप जिलाध्यक्ष, सागर 9 रीवा
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हुजूर/ रायपुर कर्चुलियान/ मऊगंज/ हनुमना/ गुढ़ / त्योंथर/ सिरमौर/ सेमरिया/ मनगवां/ जवा/ नईगढ़ी.
10 अलीराजपुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अलीराजपुर ( अलीराजपुर, कटिठवाडा, सोण्डवा) .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जोबट [जोबट, चन्द्रशेखर आजाद नगर, उदयगढ़, (टप्पा तहसील) ] .
11 भिण्ड
जिले हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भिण्ड.
(1) ( 2)
(3)
12 मण्डला
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया 13 दतिया
जिला स्तर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, दतिया.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , दतिया/ सेवढ़ा/ भाण्डेर/ इन्दरगढ़.
14 होशंगाबाद अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , होशंगाबाद/ इटारसी/ सिवनी मालवा/ पिपरिया/ सोहागपुर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशीष सक्सेना , उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013
क्र. एफ- 24-31-13- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता कारखाना मजदूर संगठन, इन्दौर एवं मान लखानी फुटकेयर प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलत और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका. " अनुसूची"
औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर. /12 No. F- 24-31-13 - A - XVI.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Realations Act , 1960 ( 27 of 1960) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the industrial dispute between Karkhana Mazdoor Sanghthan Indore and Lakhani Footcare Pvt . Ltd. , Indore in regard to the industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the conciliator for the local area of Pithampur District Dhar .
SCHEDULE Industrial Dispute No. 1 / MPIR/ 12 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2013
क्र. एफ- 5-12-2011 - उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती रेखा राय को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कटनी में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है.
2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013
क्र. एफ - 5-4-2012- उन्तीस- 2.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्री बलवंत सिंह ठाकुर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सागर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है .
2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013
क्र. एफ-02 ( व ) 01-2013- तीन जेल. राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मैन्यूअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल ग्वालियर के लिये श्रीमती अर्चना नागरानी ( झा ) पति श्री राम झा, झूलेलाल मंदिर के पीछे , माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. एफ- 19-02-2013- तीन जेल. राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-118-91- तीन-जेल , दिनांक 22 अगस्त 1992 जिसके द्वारा कारागार अधिनियम , 1894 (1894 का संख्यांक 9 ) की धारा 59 ( 8 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुरानी केन्द्रीय जेल , भोपाल को दिनांक 22 अगस्त 1992 से जिला जेल, द्वितीय श्रेणी , भोपाल में वर्गीकृत किया गया था, को दिनांक 15 सितम्बर 2013 से दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिये स्थगित रखता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दशरथ कुमार, उपसचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2013
क्र. एफ- 13-11-2013-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह क्रमांक बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4470 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 14 अगस्त 2013 से 13 नवम्बर 2013 तक तीन माह के लिये छूट प्रदान करता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की 3177
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
( 2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4 ) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. रफीक खान, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2013
फा. क्र. 1-1-88-3430-13-इक्कीस- ब( एक ) .- भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 41 और 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुसूची
स्थानीय क्षेत्र सेशन न्यायाधीश/
अनुक्रमांक
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(2)
(3) (1)
" 41.
शाजापुर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर
49. प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( पश्चिम निमाड़ ) मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर. " F. No. 1-1-88-3430-13 - XXI- B( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1- 1-88 -XXI - B ( 1 ) , Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette " Part - 1 , dated 6th November 2009 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notifiction , in the Schedule , for serial Number 41 and 49 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
SCHEDULE
S. No.
Local area Sessions Judge/
Additional Sessions Judge
(2)
(3) (1)
Shajapur "41. Ist Additional Sessions Judge, Shajapur
49. Ist Additional Sessions Judge , ( West Nimar)
Mandleshwar. " (West Nimar) Mandleshwar.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
3178
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश) -462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. एफ. 67-15-12- तीन- 922.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बम्हनी बंजर , जिला मंडला के निर्वाचन में श्री मनोहर लाल मसराम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद् बम्हनी बंजर, जिला मंडला के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 09 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी मंडला के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंडला के पत्र क्र. निर्वा. / न.पा.- 4-1-12-196 , दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोहर लाल मसराम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मनोहर लाल मसराम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री मनोहर लाल मसराम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर मंडला ने अपने पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी श्री मसराम द्वारा आवेदन दिनांक 28 सितम्बर 2012 को प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि व्यय लेखा पारिवारिक कारणों से समय पर जमा नहीं किया गया. उनकी माता का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 8 जुलाई 2012 को उन्हें आपरेशन के लिये भर्ती कराये जाने के कारण उनकी देख रेख में जुटे रहने से व्यय लेखा समय अवधि में जमा नहीं किया गया.
अतः, आयोग द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया . अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए.
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में माता जी को अस्पताल में भर्ती करने की तारीख 04 सितम्बर 2012 है , जबकि लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 09 अगस्त 2012 थी. इस प्रकार अभ्यर्थी की माता जी लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख के पश्चात् अस्पताल में भर्ती हुई थीं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मनोहर लाल मसराम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद बम्हनी बंजर, जिला मंडला का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
3179
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 8 अगस्त 2013 (दिनांक 8-8-2013 को पारित )
क्रमांक 328-8 - एस.डब्ल्यू. - 2013 .- दिनांक 6 अगस्त 2013 को सतना शहर में घटित घटना के अनुक्रम में सतना शहर एवं आस- पास कानून व्यवस्था एवं आम शान्ति बनाए रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी.
वर्तमान में स्थिति सामान्य है.
अतः एतद्वारा उक्त निषेधाज्ञा आज दिनांक 8 अगस्त 2013 को सायं 5.00 बजे से समाप्त की जाती है.
आज दिनांक 8-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.
मोहन लाल, जिला मजिस्ट्रेट.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्रमांक 175-5अ- एससी- 2-13 .- एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सतना जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी, सतना के लिये श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री सत्यदेव शर्मा, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना, निवासी ग्राम हड़खार , पोस्ट चोरबरी , विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना का नाम प्रस्तावित प्रतिनिधि हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
प्राप्त प्रस्ताव
क्र. नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम व पता
(2)
पद जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किये गये (4)
(3)
(1)
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति सतना.
अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सतना.
1 श्री सत्यदेव शर्मा, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना निवासी ग्राम हड़खार पोस्ट चोरबरी विकास खण्ड सोहावल जिला सतना म. प्र.
मोहन लाल , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. कले - जबल - एस . डब्ल्यू. - 7090-2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्र. - 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्र. 2- ( क ) -15-99 बी-3 दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्र. एफ - 2- ( क ) -09-08- बी-3 दो, दिनांक 5 सितम्बर 2013 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-
एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नम्बर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है .
3180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
[ भाग 1 दो- सारणी के कालम नम्बर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नम्बर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम
नाम
पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित
किया गया है
बंदोबस्त नम्बर
वार्ड नम्बर
पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है
(1)
(2)
उजरोड
18 थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर
18
बेनीखेड़ा
थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर
17
बिनेकी
थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर
17
आरछा
थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर
361
मालाखुर्द
थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर
263
पोड़ीकला
थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर
264
पोड़ीखुर्द
थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर
(3)
थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना पाटन जिला जबलपुर
थाना पाटन जिला जबलपुर
थाना पाटन जिला जबलपुर
No. S. W. 7090-2013 . In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. - F2- (K) -15-99-08 - B - 3 - two , Dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector , SP & DPO . In meeting Dated 5th September 2013 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) thereof and .
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table:-
Name of village/ local places Name of village/ LocalAreas Settelement No.
(2) Name of the Police Station (withtehsil and the District) from which excluded (1)
18
Ujroad
Police Station Madotal , District Jabalpur
Benikheda
18 Police Station Madotal , District Jabalpur
17
Beneki
Police Station Madotal , District Jabalpur
Archha
17 Police Station Madotal , District Jabalpur
361
Malakhurd
Police Station Balkheda District Jabalpur
Podikala
263 Police Station Balkheda District Jabalpur
264
Podikhurd
Police Station Balkheda District Jabalpur
Name of Police Station ( with tehsil and the district) from which included
(3)
Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Patan District Jabalpur Police Station Patan District Jabalpur Police Station Patan District Jabalpur मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 1957 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.048
रीवा सेमरिया कोलहड़
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )
टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1959 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.384
रीवा सेमरिया पोड़ी
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )
टोन्स नहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 3182
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 1961 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.40
सपहा
रीवा
हुजूर
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )
टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1963 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
0.416
रूपौली
(1) रीवा
(2) हुजूर
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )
टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1965 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )
(2)
(4)
(6) (3) मकरवट
1.168
(1) रीवा
हुजूर
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )
टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 1967- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)
(6) (2)
(4) 1.12
(1) रीवा सेमरिया
(3) नन्दिनीपुर
(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )
टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1969 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )
(6)
(5)
(4) 1.088
(3) बीरखाम
(1) रीवा
(2) सेमरिया
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. )
टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. 1994- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )
(4) 1.153
(1) रीवा
(2) गुढ़
(3) महाडांड़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़
(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाडांड़ी शाखा नहर के निर्माण में छूटे खसरे एवं विस्तार.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
[भाग 1 3184
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 1998 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )
(6) (2)
(4)
(1)
1.612
(3) पांती
रीवा
गुढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांती शाखा नहर केनिर्माण में छूटे खसरे एवं विस्तार.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 2000- भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)
(6)
(4)
(3)
(2)
1.224
सहिजना
(1) रीवा
गुढ़
(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र . 2 मु. गोविन्दगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाईयोजना के अन्तर्गत सहिजना शाखा नहर कानिर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 996 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, 3185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(1)
(3)
(2)
पिपरी
खरगोन खरगोन
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बेलेन्सिंग रिजर्ववायर-3 , राईजिंग मेन-4.
130.445 हे. निजी भूमि एवं शासकीय भूमि ना. का. चरनोई 0.276 हे. पर स्थित केवल संरचनाएं ( मकान ) व 9.988 हे . पर स्थित तार फेन्सिंग एवं प्लानटेशन ( भूमि को छोड़कर)
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 997- भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम/नगर
जिला
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(2)
(3)
(1)
3.450
गोगांवा मेनगांवखुर्द
खरगोन
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू - अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 998 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
3186
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(1)
(4) 4.260
(3) टेमरना
(2) गोगांवा
खरगोन
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -1 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन, दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. 963 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह. 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील ग्राम/नगर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(4) 1.956
(3) सेल्दा
(1) खरगोन सनावद
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग, खरगोन.
एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 964 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह. 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील ग्राम/नगर
जिला
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
2.159
कातोरा
खरगोन सनावद
एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग, खरगोन.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 969- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह. 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
8.011 खरगोन सनावद आरसी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन.
एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. 2690- भू- अ -2013 प्र. क्र.- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.06
सोलिया
अलीराजपुर सोण्डवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सोलिया तालाब नहर कार्य हेतु.
जल संसाधन विभाग, अलीराजपुर.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
3188
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013
प्र. क्र. 6 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में)
(4) (2)
(3)
(1)
60.000
गहरवार
छतरपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर
तरपेड़ बांध परियोजना के भराव में अर्जित भूमि.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 29 अगस्त 2013
प्र. क्र. 33 - अ- 82-12-13- भू.अ.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) (2)
(1)
4.41
कोंहली
जबलपुर शहपुरा
प.ह.नं. 63
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 34 - अ - 82-12-13 - भू.अ.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(4) (1)
(2)
(3)
25.09
उर्रम
शहपुरा
जबलपुर
प.ह.नं. 79
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 35 - अ- 82-12-13- भू.अ..- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(3)
(4) (2)
(1)
5.70 जबलपुर शहपुरा हीरापुर
प.ह.नं. 65
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
घुघरा नाला (हीरापुर ) जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3190
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 27 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-7768.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
1.060
घाना
मुलताई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
झिरी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 28- अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-7764.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
2.056 आमला
डुडरिया
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
3191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 29 - अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन -7765. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
खारी
1.832 आमला
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.
बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(3)
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 30 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन - 7766.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
(1)
0.899 आमला
गुबरेल
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.
बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
3192
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 31 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन -7767 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
12.825
मल्हारा
मुलताई
बैतूल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मल्हारा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 7884 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
17.087 राजगढ़ राजगढ़ मोतीपुरा (खाती)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मोतीपुरा (खाती ) तालाब निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ / भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
3193
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 7886 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(3)
(1)
नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि
बांकपुरा कानबे
राजगढ़ राजगढ़
राजगढ़ राजगढ़
0.506 0.288 योग .. 0.794 डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि
राजगढ़ राजगढ़
राजगढ़
राजगढ़
राजगढ़ राजगढ़
डेंडिया 0.506 कानबे 1.320 तिन्दोनिया 1.510 योग 3.336 कुल योग 4.130
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कानबे तालाब की नहर निर्माण मेंशेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
कानबे तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. प्र. भू- अर्जन - 9812-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
कुल खसरा नं .
(4)
(3)
(2)
(1)
20 केसली
सागर
ईदलपुर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हे. में. )
(6)
(7)
(5)
11.46
सूरजपुरा ( मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर ( म.प्र. )
(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
3194
क्र. प्र. भू- अर्जन- 9813-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
तहसील ग्राम
जिला
कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में. )
(5)
(3)
(4) (1)
(2)
63
118.14
केसली
सागर
सूरजपुरा
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
सूरजपुरा ( मध्यम)
परियोजना अन्तर्गत शीर्ष
निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली , जिला सागर (म.प्र. )
(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. प्र. भू- अर्जन - 9814-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में. )
(4) (2)
(3)
(5)
(1)
30
17.51
सागर केसली नाहरमऊ
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर ( म.प्र. )
सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. प्र. भू- अर्जन - 9815-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में. )
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
72
49.89
केसली
सागर
खजुरिया
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
सूरजपुरा ( मध्यम) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर ( म.प्र. )
परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
( 2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. प्र. भू- अर्जन - 9816-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में. )
(4)
(3)
(5)
(1)
(2)
66.15
घाना
82 सागर केसली
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर ( म.प्र. )
(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा (मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3196
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. प्र. भू- अर्जन- 9817-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
ग्राम
जिला
कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में. )
(2)
(3)
(4)
(5) (1)
175
88.85
सागर
पलोह
केसली
(2)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर ( म.प्र. ) निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला , दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 )-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्र. ( हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) मण्डला
8.17 मण्डला
1. कन्हार
प.ह.नं. 73
0.25
2. बनियातारा
प.ह.नं. 73
योग .. 8.42
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कटंगी जलाशय के निर्माण हेतु, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, मण्डला.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर , मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3197 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 19 जुलाई 2013
क्र. 39- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
प्राधिकृत अधिकारी अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(2) डवरा
(3) कल्याणी- III
(4) 0.092
(1) ग्वालियर
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(5) नहर संभाग क्र. 1 डबरा , जिला ग्वालियर. कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय
योग .. 0.092
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013
क्र. 5999 - दस- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अजित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1) अनूपपुर अनूपपुर
(6) ताराडांड जलाशय के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग अनूपपुर.
01.30
(3) ताराडांड अगरियानार कर्राटोला दुलहरा अनूपपुर
(4) 20.046 24.355 10.138 01.40 योग .. 57.239
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनूपपुर जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3198
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. 3829 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
सैलाना
(3) चन्देरा
(1) रतलाम
(4) निजी 13.80 शास . 01.26
योग .. 15.06
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3831 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 17- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
सैलाना
(1) रतलाम
(3) पाटड़ी
(4) निजी 05.33 शास . 06.87
योग .. 12.20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
(6) प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3833 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 18- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं.
3199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) रतलाम सैलाना
कलता
निजी 06.01
शास . 01.05
योग .. 07.06
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3835 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) रतलाम सैलाना आम्बापाड़ा निजी 04.63 शास . 00.86
05.49
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3837 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 20- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4)
(3) कालाखेत
रतलाम सैलाना
निजी 07.81 शास . 08.42
योग .. 16.23
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान) .
प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
3200
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
[भाग 1 क्र. 3839 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 22- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(4) (2)
रतलाम सैलाना
(3) गुड़भेली निजी 13.46 शास . 02.02
योग .. 15.48
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3841 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
सैलाना सेरा
रतलाम
निजी 09.56 शास . 07.16
योग .. 16.72
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डूंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3843 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं.
3201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
टोरी
सैलाना
रतलाम
शास . 08.03 निजी 08.55
योग .. 16.58
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3845- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 25-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सैलाना
रतलाम
देवडुंगरा निजी 05.92 शास . 00.48
योग .. 06.40
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3847 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 3202
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3) पिण्डवारा
रतलाम सैलाना
निजी 07.85 शास . 02.48
योग 10.33
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3849 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4) सैलाना
रतलाम
बेड़दा
निजी 06.27 शास . 00.72
06.99
योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3851 - भू-अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 3203
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
सैलाना
रतलाम
अलकाखेड़ा निजी 07.66 शास . 05.50
योग .. 13.16
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3853 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 29- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2) सैलाना
रतलाम
(3) पूनापाड़ा निजी 01.44 शास . 00.94
योग .. 02.38
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .
रतलाम. दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. 3867- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 3204
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
निजी 10.86 (2) रतलाम सैलाना भेड़ली
शास . 14.37
योग .. 25.23
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. भू- अर्जन- 2013-68 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) कीटखेडी
(4) 9.933 (1) शाजापुर
(2) सुसनेर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर.
कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु .
नोट :- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2013-69.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम का नाम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 4.593
(3) लोधाखेडी
(1) शाजापुर
(2) सुसनेर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, शाजापुर.
कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
3205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन- 2013-70.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.597
(3) मगरिया
(2) सुसनेर
(1) शाजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शाजापुर.
नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन - 2013-71 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम का नाम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.398
(3) जेतपुरा
(2) सुसनेर
(1) शाजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर.
नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2013-72.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)) ' 3.749
(3) सरदारपुर
सुसनेर
(1) शाजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(6) कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
संभाग, शाजापुर.
नोट :- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3206
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन-2013-73.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम का नाम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.438
(3) धतुरिया
(2) सुसनेर
(1) शाजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.
(6) कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 16 अगस्त 2013
प्र. क्र. 7 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) विल्ट
(4) 4.078 (1) टीकमगढ़
(2) निवाड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी.
बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर ( L.B.C. ) का निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) (3) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 8 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 2.488
(3) रामनगर
(1) टीकमगढ़
(2) निवाड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी.
(6) बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर ( L.B.C. ) का निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ( 3 ) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
(3) मजरा मकारा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 6.210 (1) टीकमगढ़
(2) निवाड़ी
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी.
(6) बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर (L.B.C. ) का निर्माण हेतु.
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु (3 ) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र . क्र. 10- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 3.514
(3) राजापुर
(1) टीकमगढ़
(2) निवाड़ी
( 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.
(6) बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर ( L.B.C. ) का निर्माण हेतु .
) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ( 3 ) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
टीकमगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय 3208
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
30.000
टीकमगढ़ टीकमगढ़ सूड़ा धरमपुरा
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सूढ़ा धरमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शाके विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 20 अगस्त 2013
प्र. क्र. 02 - अ - 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )
(5)
(4)
(6) (1)
(2)
(3)
विदिशा लटेरी
छिरारी
भू-अर्जन अधिकारी , लटेरी.
योग..
6.288 6.288
सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी लटेरी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. 5769 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3209
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )
(5)
(6) (3)
(1) (2)
(4)
बरघाट
सिवनी
अ.शा. भूमि 1.400
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
पिण्डरई प.ह.नं. 51 बंदो. नं . 362
कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर .
2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
(
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(4)
(2) बरघाट
(1) सिवनी
अ.शा. भूमि 0.640
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
(3) खामी प.ह.नं. 52बंदो. नं. 114
कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6) (1) सिवनी
(2) बरघाट
(4) अ.शा. भूमि 4.040
साल्हें कला प.ह.नं. 21/65 बंदो . नं . 563 (3)
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर .
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
3210
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उत्तके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं . का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. ) (4) (1) सिवनी
(2) बरघाट
अ.शा. भूमि 6.080
(3) कॉचना प.ह.नं. 21/43 बंदो. नं. 61
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र ( हे . में. ) (2) बरघाट
(1) सिवनी
(4) अ.शा. भूमि 1.010
(3) गोरखपुर प.ह.नं. 52बंदो. नं.139
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5769- कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र ( हे. में. ) बरघाट (2)
(1) सिवनी
(4) अ.शा. भूमि 6.160
(3) 53बंदो. नं.510 मंडी प.ह.नं.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी .
(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (1) सिवनी
(2) बरघाट
(4) अ.शा. भूमि 5.150
(3) जावरकाठी प.ह.नं. 53/23 बंदो. नं. 207
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
( 2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (2) बरघाट
(1) सिवनी
(4) अ.शा. भूमि 3.260
(3) जैवनारा प.ह.नं. 53 बंदो. नं.217
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी .
(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
(2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5769 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (1) सिवनी
(2) बरघाट
(3) बरघाट प.ह.नं. 80 बंदो. नं.72
(4) अ.शा. भूमि 4.450
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
( 2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
3212
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(3)
(2)
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (4) (1)
सिवनी बरघाट
अ.शा. भूमि 1.890
सरेखा कलॉ प.ह.नं. 52/22 बंदो नं. 543
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
निम्न सर्वे नं . का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (4)
(3)
(2)
(1)
सिवनी बरघाट
अ.शा. भूमि 1.300
मॉनेगांव प.ह.नं. 66 बंदो. नं. 479
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]
3213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
(1) (2)
(3)
निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (4) बरघाट
सिवनी
अ.शा. भूमि 6.740
मोहगांव प.ह.नं. 52बंदो. नं. 503
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.
कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.
(2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन-233 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
(4) (1)
338 (2) पोहरी
(3) बरोद
शिवपुरी
339
344
346
363
364
368
369
370
371
374
375
376/2
445
460
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
0.020
0.020
पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
0.090
0.080
0.010
0.040
0.010
0.010
0.080
0.050
0.010
0.060
0.010
0.040
0.010 [भाग 1 3214
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
(6) (2) (3)
(4)
(5)
(1)
0.120
461
462
0.120
0.120
463
0.170
464
466
0.010
470
0.030
0.290
479
481
0.010
0.080
482
483
0.010
0.020
484
485
0.020
486/2
0.130
487
0.090
488
0.040
0.050
534
0.050
536
0.010
664
668
0.020
0.020
669
0.010
670
0010
671
0.010
673
0.060
674
0.040
677
678
0.010
0.040
679
0.040
681
0.030
682
0.010
688
692
0.050
0.010
695
0.040
696
0.040
698
0.060
699
700
0.070
0.010
701
741
0.010
0.150
742
778
0.350
0.070
779
3.070
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
3215
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-238.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा
ग्राम
जिला
तहसील
नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2) (3)
(4) (1)
0.050 बैराड अमरोदी
शिवपुरी
125 127
0.070
0.040
132
0.050
133
0.060
226
0.100
227
0.070
228
0.050
266
0.080
271
0.110
272
0.090
277
0.170
290
0.080
300
0.080
301
302
0.090
0.100
303
0.050
314
0.150
315
320
0.150
0.170
323
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.
योग..1.810
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-244. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
लगभग
ग्राम
जिला तहसील
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2) (3) रसेरा
पोहरी
शिवपुरी
135 136
0.120 0.250
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
3216
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(4)
(5)
(6) (1)
(3)
140
0.290
141
0.120
142
0.120
171
0.010
172
0.140
0.060
173
174/1
0.010
0.010
176/1
0.240
177
218
0.010
235
0.030
237
0.020
0.020
238
0.130
245
0.090
246
788
0.190
0.080
789
790
0.010
0.080
794
0.050
795
796
0.080
योग . .2.160
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-251 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
0.02
492
(2) पोहरी
(3) पचीपुरा
(1) शिवपुरी
0.12
पचीपुरा दायां तट निर्माण कार्य.
493
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
494
0.14
497
0.09
0.11
498
505
0.35
0.65
508/2 3217 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(3)
(4)
(5)
(6) (2)
(1)
560
0.15
0.13
561/1
0.10
561/2
568
0.04
571
0.08
0.10
572
573
0.01
0.05
581
0.08
582
592
0.03
0.10
603
0.06
605
0.04
619/1
0.05
620/1
620/2
0.18
0.07
620/3
0.12
626
0.17
627
628
0.10
0.09
630
0.05
631
0.02
641
643
0.06
0.11
644
0.01
645
योग.. 3.48
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-258. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(2)
(5)
(6) (1)
0.010
शिवपुरी पोहरी
(3) गोनदोलीपुरा
पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
0.100 0.150
451 459 460 3218
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
(2)
0.200
464
0.130
467
478
0.180
0.090
495
497
0.110
0.140
499
510/1
0.060
0.090
512
0.040
513
0.050
514
0.030
515
योग.. 1.380
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
शिवपुरी , दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन-289 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (1)
(2) (3)
(4)
843
0.02
बैराड टोरिया
शिवपुरी
1655
0.01
पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
0.15
1656
1660
0.16
1689
0.03
1691
0.21
1692
0.16
0.03
1693
1700
0.13
1750
0.08
0.08
1752 3219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(5)
(6) (2)
(3)
(1)
1753
0.03
0.22
1754
0.02
1755
0.01
1759
0.14
1761
1762
0.20
0.04
1768
0.09
1782
0.08
1783
0.04
1784
0.04
1785
0.01
1786
1846
0.05
0.15
1870
1871
0.01
1873
0.03
1876
0.03
1877
0.17
1878
0.24
0.09
1879
0.02
1882
0.05
1885
1887
0.09
0.27
1894
0.20
1901
1902
0.05
0.16
1903
0.20
1904
योग.. 3.79
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3220
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 3 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 19 - भू- अर्जन - 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(4) (2)
(3)
98.186 जतारा
चंद्रपुरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
( राजस्व)
जतारा . अनुविभागीय अधिकारी
रामगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 20 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
जतारा
34.795
रामगढ़
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जतारा .
रामगढ़ तालाब योजना के डूबक्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 21 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस भाग 1 ]
3221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
जतारा
1.256
हरपुरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा .
रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
प्र . क्र. 22 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
पठरा
0.280 जतारा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )
जतारा.
रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 23 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
0.640 जतारा
(3) हृदयनगर
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
जतारा. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3222
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 599-601-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(5)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7) जिला (1)
सर्वे क्र. (4)
70
0.180
अशोकनगर
तहसील/ तालुका (2) अशोकनगर
0.328
69
बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
0.324
(3) तूमेन हल्का 57
24
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
23
0.230
22
0.129
0.233
9
0.120
8
0.074
7
5
0.290
0.112
2
298
0.187
0.013
297
312
0.538
0.010
317
320
0.140
351
0.075
367
0.024
424
0.050
0.043
423
0.060
422
368
0.118
395
0.013
394
0.108
396
0.086
421
0.073
0.010
399
401
0.191
0.135
414
408
0.108
412
0.259
योग
4.261
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 603-607-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 3223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
सर्वे क्र.
तहसील/ तालुका
(2) (3)
(4) (1)
827 अशोकनगर अशोकनगर
825
आमखेड़ा हल्का
824
47
815
458
459
460
464
467
468
473
475
योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
0.403
0.029
बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
0.229
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
0.259
0.090
0.086
0.058
0.014
0.162
0.137
0.137
0.058
1.662
(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 608-611-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
(3)
सर्वे क्र. (4) तहसील/ तालुका (2)
(1)
205 अशोकनगर
अशोकनगर
207
210
211
मढ़ी तूमेन हल्का 25
213
312
311
310
320
309
322
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (5)
0.050
0.023
बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
0.100
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
0.100
0.100
0.005
0.100
0.060
0.040
0.100
0.025 3224
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
[भाग 1
(5)
(6)
(7) (3)
(4)
(2)
(1)
0.418
306
305
0.060
329
0.025
300
0.252
299
0.100
330
0.126
0.020
288
295
0.150
294
0.038
83
0.050
0.022
85
0.022
86
0.101
93
90
0.076
101
0.020
0.065
106
105
0.086
104
0.101
0.111
59
0.030
53
52
0.065
89
0.010
0.040
91
0.300
49
2.991
योग
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 613-616-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(7) तहसील/ तालुका (2) (3)
सर्वे क्र. (4)
(1)
0.123
131/1
अशोकनगर अशोकनगर
132/2
0.091
बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
0.001
133
जुगिया हल्का 58
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
0.233
134
0.065
142
0.110
141
0.600
144
222/2क 0.104 3225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(6)
(4)
(1)
(2) (3)
(5)
(7)
222/2ख
0.162
220/3
0.039
0.097
220/4
164
0.130
189
0.030
0.072
188
192
0.094
0.040
193
208
0.013
210/4
0.162
212/2
0.216
212/1
0.117
212/4
0.023
योग
2.522
(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारीअशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 618-621-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(7) तहसील/ तालुका (2)
(5)
(1)
(3)
सर्वे क्र. (4)
184
0.103
अशोकनगर अशोकनगर
185 में 0.032
बरखेड़ा छज्जू एल.बी.सी. की नहर निर्माण हेतु.
186
0.032
अनन्तपुर हल्का 47
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
0.042
187
188/2
0.020
188/1
0.032
0.028
176
0.098
191
192
0.033
193
0.070
0.037
173/1
0.019
173/2
195
0.055
0.112
137/2
137/1
0.123
0.132
136
134
0.032
योग
1.000
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन-623-626-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
सर्वे क्र. (4) (1)
तहसील/ तालुका (2) (3)
212 अशोकनगर अशोकनगर
211
210
जलालपुर हल्का नं . 49
207
204
240/1 क
241
240/2
239
236/3
236/2
231/2
233
402
433
423
योग
:
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(5)
(7)
0.066
0.204
बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
0.185
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
0.100
0.233
0.100
0.116
0.025
0.150
0.117
0.094
0.135
0.015
0.300
0.155
0.001
1.995
(2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टर में ) तहसील/ तालुक
(4) 32.500
(3) (2) अशोकनगर सुमेर हल्का नं. 45
(1) अशोकनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बरखेड़ा छज्जू तालाब निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म. प्र.
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3227
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 31 अगस्त 2013
प्र. क्र. 4 - अ-82-2012-13-क्र. 2781- भू-अर्जन चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
(4)
आक्याबीका तालाब परियोजना.
मल्हारगढ़ आक्याबीका
मन्दसौर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मन्दसौर.
24.640 योग . .24.640
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5- अ- 82-2012-13- क्र. 2783 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
आक्याबीका तालाब परियोजना.
मन्दसौर
रूपारेल
मल्हारगढ़
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मन्दसौर.
2.720 योग .. 2.720
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 07 - अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में [भाग 1 3228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(5)
(2)
(1)
(3) बनी
(4) 1.23
बनी 'तालाब योजना.
मन्दसौर शामगढ़
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मन्दसौर , दिनांक 1 सितम्बर 2013
ई. क्र. 255-2013 - प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
(1)
0.510
पारली
सीतामऊ
मन्दसौर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.
रहिमगढ़ तालाब योजनांतर्गत नहर हेतु.
(
2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ जिला मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
ई. क्र. 254- रीडर - 2013-प्र. क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(5)
(1)
(2)
(4) 3.190
(3) बसई
मन्दसौर
आसपुरा तालाब सिंचाई योजना.
सुवासरा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.
बांगली
5.120
मन्दसौर
आसपुरा तालाब सिंचाई योजना.
सुवासरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. 40- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ). से. (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)
(4) 0.228
(3) रिठौंदन
भितरवार
(1) ग्वालियर
योग .. 0.228
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 41 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में ) (2) चीनौर
(3) बेरनी-2
(4) 0.410 (1) ग्वालियर
योग .. 0.410
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) नहर संभाग क्र. 1 डबरा . कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा 16 की उपशाखा 1 एल के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 जुलाई 2013
क्र. 1638 - भू-अर्जन नहर - 13 - प्र. क्र. 36- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिए गए अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम-गवला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.312 हेक्टर.
खसरा नं.
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2)
1.170
23/1, 24
25/1/1/1/1/2
0.100
0.570
26/2, 30/2
0.235
27/1 , 28/1
0.460
90/1/1 , 90/2/1
0.412
90/1/2, 90/2/2 , 93/1
0.240
98/2/1
98/2/2
0.240
0.630
100/1 , 102/4
0.320
101/1/1 , 102/2
0.320
101/1/2
0.625
102/3 , 103 , 104, 105
1.010
106/1/1 , 106/1/2 , 107
0.160
106/1/3 , 106/2 , 110/1/2
0.290
110/1/3
0.405
0.200
110/2
(2)
(1)
112/1
0.225
112/2
0.180
112/3
0.180
0.290
113/1/2
0.300
113/2/1
0.160
113/2/2
0.220
114
0.370
योग.. 9.312
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना सेगवाल उप नहर के निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन्शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. 3827 - भू- अर्जन- 2013 - प्र . क्र. 03 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना भाग 1 ]
3231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(ग ) ग्राम- कुंवरपाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.46 हेक्टर.
ग्राम कुंवरपाड़ा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण सर्वे
क्रमांक
रकबा (हे. में)
(2) (1)
64/1
0.11
0.04 64/2
96
0.13 80
0.28 81
0.27
0.27 82
0.03 8
151
0.10
0.06 152
153
0.02
0.15 154
67
1.00 70
0.35 69/1
0.41
0.38 69/2
0.30 73
74
0.19 77/1
1.13 77/2
1.24
0.34 65
0.12 68
75
0.16 63/239
0.04 योग : 7.12 ग्राम कुंवरपाड़ा की प्रभावित सरकारी भूमि का विवरण
रकबा सर्वे
क्रमांक
(हे. में) (1)
(2) 66
0.81 78
0.06 71
0.22
0.04 79
76
0.01
0.20 108
योग : 1.34 निजी एवं शासकीय भूमि का कुल रकबा : 8.46 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- प्रभावित डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
रतलाम , दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 3922- भू- अर्जन-2013 प्र. क्र . 35- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- आलोट
(ग ) ग्राम- गुराड़िया एवं नवेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-00.98 हेक्टर .
सर्वे नं. (1)
रकबा (हे . में ) (2)
ग्राम-गुराड़िया
392/01
00.90 योग : 00.90
ग्राम-नवेली
00.04
23 24
00.04
योग : 00.08 महायोग : 00.98
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भण्डारिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
3232
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
रतलाम, दिनांक 22 अगस्त 2013
क्र. 3961 - भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 35 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- आलोट
(ग ) ग्राम- गुराड़िया एवं नवेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-00.98 हेक्टर.
रकबा ( हे. में) (2)
सर्वे नं. (1)
ग्राम-गुराड़िया
392/01
00.90
00.90
योग :
ग्राम-नवेली
23
00.04
00.04
24
योग : 00.08
महायोग : 00.98
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आलोट नल जल आवर्धन योजनान्तर्गत एनीकट इन्टेकवेल तथा विद्युत ग्रीड निर्माण के लिये निजी भूमिकाअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 19 अगस्त 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-अशोकनगर
(ख ) तहसील- ईसागढ़
(ग ) ग्राम- विजयपुरा
(घ) क्षेत्रफल-0.156 हेक्टेयर
सर्वे नं.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (1)
(हे. में) (2)
464/1
0.156
योग : 0.156
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पचलाना बांध की निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2013
प्र. क्र. 13- अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]
3233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- मैरोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-34.143 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
19
0.081
21
0.318
23
0.401
26
0.093
27
0.542
29/2
0.202
0.285
29/3
0.471
29/4
1.286
32/1
32/2
0.322
0.563
33
37/2
0.274
0.129
37/3
43
0.696
0.180
44
54
0.016
222
0.024
223
0.186
224
0.142
225
0.024
227
0.016
228
0.016
0.008
237
0.069
250
251
0.028
254
0.061
259
0.049
260
0.178
(2)
(1)
263
0.016
267
0.401
0.210
268
1.064
277
279
0.676
283
0.113
284
0.210
285
0.036
286
0.926
291
1.254
292
0.959
0.700
293
0.636
294
295
0.397
296
0.372
299
0.821
300/1
0.500
300/2
0.205
300/9
0.809
300/10
0.809
0.500
300/11
300/12
0.650
300/13
0.405
300/14
0.500
302
0.825
305
1.007
306
0.591
307
0.209
308
0.305
309
0.534
310
0.344
311
0.469
312
0.656
313
0.813
0.500
314
315
0.065
316
1.064
317
0.409
318
0.024
319
0.388
322
1.501
238
0.024
239
0.498
245
0.028 3234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
246
0.295
0.433
248
249
0.332
300/3
0.500
0.500
300/4
300/5
0.500
0.500
300/6
0.500
300/7
0.500
300/8
कुल योग : 34.143
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है .
प्र. क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील - टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- मौखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-88.498 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.125
1060
1065
0.061
0.097
1066
0.223
1067/1
0.081
1067/2
0.543
1071
1073
0.910
1.007
1073/1573
[भाग 1
(2)
(1)
0.467
1075
0.194
1076
0.700
1077
0.421
1079
1080
0.113
0.251
1081
1082
0.142
0.020
1085
0.480
1087
1090/1
0.270
1096
0.105
0.272
1097
0.073
1099
1100
0.158
0.053
1102
0.166
1103
1225
0.194
1226
0.138
1227/1
0.036
1228/1
0.178
1228/2
1.275
0.486
1229
2.201
1230/1633
0.012
1233/1634
0.036
1233/1635
0.028
1235
1236
1.303
1238
1.598
0.995
1239
1240
0.198
0.397
1241
1242
0.870
0.466
1245
1246
0.380
1247
0.898
1248
0.397
0.348
1249
1.028
1250
1251
0.190
0.445
1252
0.704
1270
1.659
272
1273
1.327
1275
1.096 भाग 1 ]
3235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(1)
(2) 1276/1
3.656
1.633 1276/2
2.023 1276/3
1280/1
0.478
0.668 1281
0.773 1283
1.339 1284
5.301 1285
1287
0.291
0.591 1288
0.587 1289
1290
0.085
3.890 1291
0.085 1292
1293
4.156
0.599 1294
1295
0.753 1296
1.088
1.987 1297
1.976 1298
0.502 1104
1105
0.117 1106
0.041
1.296 1107/2
0.202 1210/1
0.506 1210/2
1.088 1214
0.462 1215
1216
1.234
0.016 1218
0.162 1219
0.506 1220/1
1.036 1220/2
0.870 1220/3
1222
1.315 1224
0.140
0.445 1253
1.210 1254
0.849 1255
0.821 1256
1257
0.134 1258
0.077
0.012 1261/1
5.410 1261/2
(2)
(1)
0.805
1261/1637
1261/1638
2.765
1262
1.802
0.410
1266/3
0.224
1266/5
1266/6
0.318
1267/1
0.124
1267/2
0.270
1299
0.166
1300
0.301
0.032
1303
0.030
1305
1306
0.380
1307/1/1
0.640
0.053
1307/1/3
1.000
1307/2/1
1307/2/2
1.000
0.520
1307/4
1307/5/2
0.630
1307/7
0.760
1327/1
0.137
1328
0.101
योग : 88.498
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु .
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है.
प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़ 3236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2) (ग) नगर/ग्राम- मगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 130.170 हेक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में) (1)
(2) 4
0.454 5
0.692
1.157 6/1
6/2
0.421 7/1
0.951
1.639 7/2
8/1
0.050 8/2
0.241 9
1.161 10
0.490 11
0.332 12
0.405 13
0.271
0.340 14
15
0.356 16
0.474 17
0.154 18
0.028
0.057 19
20
0.081 21
1.084 22/1
0.484
0.348 24
0.648 25
0.539 26/1
0.032
0.234 26/2
27
0.530 29/1
0.804 29/2
1.046 31/1
0.523 31/2
0.335 33
0.259 34
0.571 36/1
0.404
0.398 36/2
37
0.401 38
0.563 (1)
(2)
39
0.206
40
0.490
42
0.194
43
0.324
0.773
44
45
0.158
46
0.356
47
0.267
48/1
0.084
48/2
0.083
48/3/1
0.142
48/3/2
0.125
0.271
49/1
49/2
0.415
49/3
0.264
0.676
50/1
50/2
0.335
51/1
0.028
51/2
0.182
52
0.182
53
0.328
55
0.036
57
0.372
58/1
0.193
0.240
58/2
59/1
0.344
59/2
0.101
60
0.142
61/1
0.378
61/2
0.035
0.020
62
63
0.324
64
0.182
65
0.283
0.223
66
0.271
67
68/1
0.239
68/2
0.704
69
1.169
71
0.709
72
0.587
73
0.231
74
0.251
75
0.943 3237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
0.514 78
79
0.186
0.174 83
0.020 84
85
0.121 86
0.101 87
0.372
0.178 88
89
0.146 90
0.182 91
0.202
0.227 92
93
0.202 94
0.555
0.206 95
0.514 96
0.494 97
0.158 98
99
1.088 100
0.146 101
0.312
0.368 102
103
0.194 104
0.182
0.170 105
106
0.150
0.138 107
0.125 108
0.101 109
110
0.190
0.077 111
0.206 112
0.263 113
0.247 114
115
0.352
0.045 116
0.802 117
0.077 118
0.053 120
0.397 121
0.206 122
123
0.696
0.425 125
126
2.424 (1)
(2)
127
0.632
128
0.279
129
0.798
0.425
130
131
0.498
133
0.267
134
0.789
0.287
135
136
0.926
137
0.401
138
0.466
139
0.466
140
1.343
141
0.890
142
0.380
143
0.388
0.486
144
145
0.454
146
0.632
147
0.421
0.437
148
1.227
149
151
0.115
0.116
154
0.332
155
0.061
156
158
0.543
159
0.105
160
0.619
161
0.109
162
0.093
163
0.299
164/1
0.999
0.235
164/2
165
0.433
0.158
166
167/1
0.083
167/2
0.067
0.028
168
169
0.793
170
0.125
171
0.162
172
0.692
0.061
173 3238
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2) 174
0.121 175
0.619 176
0.109
0.785 177
0.024 178
0.113 179
180
0.110
0.805 187
0.020 228
232
0.018
0.150 233
0.245 234
0.060 235
0.202 240
0.380 242
0.543 244
246
0.757 247
0.053
0.668 248
0.365 249
250
0.466
0.543 251
1.765 253
0.097 258
0.308 260
0.243 262
0.089 263
264
0.129 265
1.206
0.085 266
0.077 267
0.049 268
0.182 269
270
0.563 272
0.065 273
0.312
0.053 274
0.575 276
278
0.251 280
0.320 281
0.563 282
0.741 284
1.028
0.200 288
305
0.636
(2)
(1)
308
1.423
0.202
313
314
0.413
0.283
316
320
0.632
327
0.745
329/1
0.842
329/2
1.137
340/2
0.105
342
0.142
349/1
0.470
349/2
0.572
350
0.057
351
0.194
352
0.348
356
0.021
0.086
357
358
0.016
0.500
359
0.245
374
386
0.090
387
0.199
393
0.165
0.550
395
452
0.020
0.780
465
466
1.060
468
0.967
0.878
469/1
469/2
0.680
473
0.795
477
0.704
478
0.080
548
0.140
549/738
0.170
549/739
0.180
550
0.125
0.279
551
0.225
552
554
0.076
557
0.150
560
0.230
567/1
0.985
596
0.304
597
0.959
600/1
0.260 भाग 1 ]
3239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2) (1)
600/2
0.260 601
0.069 603
0.138
0.493 604
605
0.526 608
0.289 619/1
0.660 621
0.474 622
0.012 623
0.356 641/1
0.076 641/2
0.810 642
0.263
0.243 643
644
0.291
0.946 646/1
0.782 646/2
0.061 647
0.077 649
650/1
0.164 650/2
0.960
0.655 650/3
0.214 651
0.862 656
657
0.069 658
1.197
0.097 659
660
0.231
0.390 664
666
1.162 667
0.219 669/1
0.369 669/2
0.368 670
0.045
0.567 671
672
0.049
0.040 673
675/1
0.102 675/2
0.030 675/3
0.353 676/1
0.706 676/2
0.353 676/3
0.353
0.040 678
679
0.478 (1)
(2)
680
0.243
1.108
681
698
1.180
0.045
699
700
0.040
701
0.454
702'
0.219
703
0.417
704
0.202
705
0.393
706
0.202
707
0.206
708
0.142
0.259
709
710
0.433
711
0.514
712
0.405
0.190
713
714
0.210
715
0.206
716
0.214
717
0.263
0.069
718
719
0.049
720
0.061
721
0.583
722
0.324
723
0.085
724
0.332
0.125
725
726
0.833
727
0.036
0.344
728
729
0.166
730
0.417
731
0.097
732
0.105
योग : 130.170
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है .
3240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 18 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- टीकमगढ़
( ग) नगर/ग्राम- सूड़ा धरमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.238 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.170
1024
1025
0.085
0.125
1026
1027
0.085
1038/1
0.046
0.045
1038/2
1041/1
0.147
0.148
1041/2
1043
0.097
0.101
1044
1045
0.194
0.587
1046
0.089
1047
0.088
1048
0.125
1049
0.089
1049/1485
0.069
1050
1053
0.974
0.069
1054
0.028
1055
0.032
1056
0.073
1057
1066
0.081
1074
0.210
0.097
1075
1076
0.109
0.069
1077
1078
0.085
[भाग 1
(2)
(1)
1079
0.162
1080
0.168
1295/ख
0.360
1299
0.223
1304
0.700
1305
0.454
1306
0.178
0.065
1351
1352
0.490
1355
0.708
1356
0.429
1358
1.234
1366
0.425
1368
0.158
1373/2
2.025
1374/1
0.750
1.080
1374/1/2
1374/2
1.245
2.023
1374/4
1374/5
2.023
1374/क
1.141
1.080
1374/ख
1376
0.356
1378
0.356
1379
1.995
1381
0.514
1382
0.534
1384/1
0.347
1458
0.210
1.108
1458/1 /क
1458/2
0.134
1458/3
0.267
1081
0.073
1082
0.198
1088
1.193
1089
0.898
1096/1
1.348
1098
1.854
1106
1.343
1140
0.380
1295
1.202
1295/1496
0.113
1460
0.943
0.400
1461/1 भाग 1 ]
3241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
1461/2
0.403
0.100
1463/1
1464/1
1.619
1468
0.644
0.486
1469
1424/2
0.580
1424/3
0.400
1425/1
0.260
1426/1
2.023
1426/2
0.291
1427
0.603
0.624
1428
1049/1485
0.089
योग : 43.238
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है.
टीकमगढ़ , दिनांक 29 अगस्त 2013
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील - टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम- दरगुवॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.582 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.096
458/1
458/2
0.232
0.076
458/3
(1)
(2)
0.081
460
465
0.016
466
0.081
योग : 0.582
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 20 अगस्त 2013
प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- लटेरी
(ग) ग्राम- जालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.322 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
77
1.764
59/1/1/8
0.076
59/2
0.239
0.243
59/1/1/9
योग : 2.322 3242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है. - सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि काअर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, लटेरी एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम-लोधाखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.357 हेक्टर.
सर्वे नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
प्राधिकृत अधिकारी (3)
(2)
(1)
0.010
139
140/2
0.100
0.040
140/1
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र.) .
0.032
145
0.060
144
143
0.050
0.025
146/1
0.040
146/2
योग .. 0.357
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 12.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : - अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग ) ग्राम-खामखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.785 हेक्टर.
सर्वे नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
प्राधिकृत अधिकारी (3) 606/1
0.194 कार्यपालन यंत्री, सम्राट
0.075
549/1
अशोक सागर संभाग 550
0.065 क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .
555
0.146
554
0.120
0.080
556/1
0.068
511/2
509/1
509/2
0.070
509/3/1
502/1
0.065
502/2
0.095
504/802
0.090
501/1
0.082
460/1
0.170
0.128
462 466
375/1/1
0.318
375/1/2 375/2
375/3
0.117
376/1 376/2
0.026
384/4/1 /1 क
0.068
381/6/2
385
0.005
386
0.039
409
0.152
411/1
0.020
411/2
0.020
415/1/1 भाग 1 ]
3243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
(3) 421/1
0.110
421/2
0.120
424/1
0.055
428
0.055
431/1
0.045
199/1/1
0.120
199/2/1
204/1
0.170
204/2/1
0.162
204/2/2
206/1
0.005
206/2
0.071
207
0.123
212/1
0.032
0.107
190/1/1
0.018
190/2
0.122
197/3
199/5
0.225
200
197/2
0.032
योग.. 3.785
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 8,9,10,1,12 .
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 05- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- दल्लाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.734 हेक्टर.
सर्वे नंबर
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
102/1/2
0.172
0.015
102/1/1/
102/2/1
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .
0.149
102/2/2
101/1
0.110
101/2
100/2
0.081
100/1
0.136
0.071
86
योग.. 0.734
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 7.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 06- अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- सलाईखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.026 हेक्टर.
सर्वे नंबर
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.032
258
259/2
0.272
259/1
0.182
(3) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ). 264/3
0.075
265/1
0.075
265/2
0.165
328/1
0.125
330
332
0.100
1.026
योग..
3244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत टेल माइनर .
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07 - अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-विदिशा
(ग) ग्राम-सगोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.798 हेक्टर .
सर्वे नंबर
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
0.017
10/1
कार्यपालन यंत्री, सम्राट
0.025
9/1
11
0.260
अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .
26
0.055
27
0.055
47
0.100
29/1
0.084
29/2
0.122
0.080
48/2
योग.. 0.798
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 5 .
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 08 - अ - 82-12-13 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
[भाग 1 (ग) ग्राम- खजूरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टर.
सर्वे नंबर
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
174
0.110 कार्यपालन यंत्री, सम्राट
0.126
168
अशोक सागर संभाग 172
0.178 क्र. 2, विदिशा ( म.प्र.) .
173
0.026 योग.. 0.440
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बर्से सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 6.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 09 - अ - 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग ) ग्राम- बल्लाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.568 हेक्टर.
सर्वे नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
प्राधिकृत अधिकारी (3)
(2)
38
0.010 कार्यपालन यंत्री, सम्राट 39/2
0.123
39/1
0.010
अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .
0.068
41/2
0.081
41/1
30/1
0.227
30/2
0.049
योग.. 0.568
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 6.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 10- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक' एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- बरों
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.462 हेक्टर.
सर्वे नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
प्राधिकृत अधिकारी (3) (1)
(2)
606/2
0.100 कार्यपालन यंत्री, सम्राट
0.010
608/2
अशोक सागर संभाग
0.178
606/2
क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .
609
0.039
585
0.035
583/2
0.100
योग.. 0.462
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 7 , आर.एस.एम. 1 / आर.एम. 7 .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील-विदिशा
(ग ) ग्राम- बालाबरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.795 हेक्टर.
सर्वे नंबर
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) (1)
(2)
92/1/2
0.080
92/1/1
0.080
92/2
0.126
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .
90
0.180
88/1
0.072
88/2
0.090
47/1
0.009
47/2
0.189
20/3/1/2
0.100
235/3/1
0.158
235/6
235/4/11
0.060
235/4/2
235/5
0.046
237
0.090
0.115
238
239/1
0.400
239/2
239/3
239/4
योग. 1.795
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . बर्से सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 1,3,4.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील-विदिशा 3246
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
(ग) ग्राम- पिपलिया अजीत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टर.
सर्वे नंबर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
प्राधिकृत अधिकारी (3) (1)
231/11
0.50
231/2
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .
योग .. 0.50
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बर्से नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 7- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- अगरा जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.158 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.252
10/2/1 क
133/2
1.000
0.500
134/1
0.836
10/2/2क
0.836
10/2/3क
1.296
10/3
0.836
10/4
0.118
10/1
0.282
16
2.380
17
18
0.863
141
0.209
20
1.045
0.392
29/1
0.392
29/2
0.188
103
27
0.117
[भाग 1
(2)
(1)
45
0.084
47
0.449
0.031
51
52
0.084
54
0.073
56
0.125
53
0.052
0.073
55/1
55/2
0.018
0.018
55/3
55/4
0.018
0.019
60/1
0.112
122
0.021
123
0.315
128
0.010
0.659
129
1.526
131
0.550
135/1
135/2
2.268
0.232
99/2
137
0.157
138
0.073
0.011
119
139/2
0.261
139/1
0.209
140
0.136
0.104
142/1
0.105
142/2
102
0.115
108
0.330
114/2
0.209
115
0.293
0.063
118
227/2
0.813
227/3
0.500
0.500
227/4
योग : 22.158
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-264 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पोहरी
नगर ग्राम- सापरवाड़ा
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-25.47 हेक्टर.
(घ)
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.02
296
0.03
299
0.08
300
301
0.07
302
0.06
0.06
303
0.01
305/1
0.01
305/2
0.16
306
0.52
307
0.10
309
0.13
310
0.02
311/1
0.06
318
319
0.06
0.07
320
0.06
321
322
0.05
0.11
323
0.05
324
325
0.08
0.03
326
0.04
419
(1)
(2)
0.24
421/1
0.23
421/2
421/3
0.23
0.32
424
425
0.22
430
0.50
0.08
431
432
0.38
436
0.04
0.45
516/2
0.95
516/3
516/4
1.00
516/5
0.70
516/7
0.60
516/8
0.60
517/7
0.07
0.30
517/8
0.60
517/9
517/10
0.01
0.60
517/11
517/12
0.20
517/13
1.00
517/14
0.50
517/15
0.15
0.60
517/16
518
0.54
520
0.31
0.03
521
522
0.28
0.27
523
524
0.19
0.13
525
526
0.14
0.11
529
0.09
531
532
0.19
0.39
533
0.76
534
535
0.17
536
0.09
537
0.16
538
0.28
539
0.19 3248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.25
540
0.89
541
0.42
542
0.61
544
0.16
545
547
0.61
548
0.61
0.12
549
550
1.68
0.30
551
0.88
552
0.54
553
0.33
555
557
0.28
0.52
558
0.50
560
योग .. 25.47
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-270.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-पोहरी
(ग ) नगर ग्राम- देवरीकलां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-54.67 हेक्टर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
सर्वे नम्बर (1)
0.01
461
0.03
474
0.04
476
[भाग 1
(2)
(1)
0.04
477
0.02
478
0.07
480
484
0.19
0.08
485
486
0.01
0.10
487
0.14
488
490
0.10
0.46
491
492
0.17
0.33
493
0.01
583
584
0.70
0.10
586/2
597
0.74
0.08
598
0.41
619
620
0.14
0.05
621
0.17
622
623
0.04
625
0.04
626/1
0.11
626/2
0.08
0.04
628
629
0.03
645
0.08
646
0.08
647
0.02
0.09
649
651
0.20
0.05
653
0.03
654
659
0.01
660
0.07
661
0.07
0.19
662
663
0.05
1.05
665
667
0.44
0.03
668
672
0.10
676/1
0.04 3249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.03 676/2
0.07 677/1
0.07 677/2
0.05 684
0.30 685
0.15 686
0.11 688
0.33 689
0.13 690
0.05 691/1
0.10 691/2
0.03 693
0.06 732
0.27 733
0.50 735
0.21 749/952
0.55 749/953
0.28 750
1.31 751
752
0.80 753
1.70 754
1.42
0.30 755
0.57 756
1.28 757
0.38 758
0.01 764/944
0.86 766
767
0.37
0.65 768
770
0.10
0.02 771
0.47 774
0.73 779
0.95 780
0.63 782/1
0.06 782/2
0.28 783
0.18 785
786
0.68
0.54 788
1.30 789
1.14 790/1
0.30 790/2
(2)
(1)
0.70
791
0.28
792
1.44
793
0.97
794
0.22
796
797
0.31
0.61
798
0.68
799
800
0.48
0.45
801
802
0.33
0.10
803
806
0.39
807
0.47
0.63
808
0.80
809/954/1
0.80
809/954/2
0.01
809/954/3
0.24
809/956/1
809/956/2
0.22
0.60
809/956/3
0.33
809/956/4
809/ 1 क
1.00
0.22
809/957
809/958
0.21
1.20
809/9
0.55
809/10
0.03
809/12
0.06
809/13ख
0.01
809/13ग
0.16
809/ 13घ
1.00
809/14
809/15
1.50
809/16
0.05
809/20
0.04
809/21
0.75
809/22
0.80
0.79
809/23
809/24
0.86
810
0.38
0.34
811
813
0.25
815
0.16
0.15
816 3250
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.40
818
819
1.43
0.09
820
0.09
821
0.20
822
823
0.43
825
0.33
828
0.50
831
0.63
832
0.21
833
0.04
0.10
834
0.03
835
0.03
836
0.27
838
0.05
839
0.09
840
841
0.07
0.09
842
0.01
843
846
0.08
0.23
848
0.16
854
0.09
856
योग .. 54.67
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-277.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-पोहरी
(ग) नगर ग्राम- मडरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.73 हेक्टर .
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.44
3
4
0.65
5
0.01
0.02
6
0.01
7
0.02
12
15
0.03
0.01
21
22
0.01
23
0.02
0.01
31
0.01
32/1
0.01
32/2
0.23
33
0.04
35/1
0.02
35/2
0.03
35/3
35/4
0.03
47
0.01
0.03
48
0.04
49/1क
49/1ख
0.08
0.20
49/2
0.16
52/1
0.16
52/2
0.21
53
0.09
54
0.20
55/1
0.02
68
0.16
69/1क
0.15
69/1ख
69/2
0.31
71
0.16
72
0.41
0.16
73
0.20
74
75
0.09
77/1
0.01
93
0.02
0.40
94 3251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.60
95
0.03
97/1
0.05
97/2
0.18
102/1
योग .. 6.73
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. 7905 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- मडुवाढाना, प.ह.नं. 02 ,
ब.नं. 222 , रा.नि.मंडल -चौरई (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-63.617
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.650
112, 113/1
0.627
113/2
(2)
(1)
1.308
114
0.344
116/2
0.652
116/1
118
0.522
0.121
294/1
1.214
154/1 क
162/1
0.061
0.367
337/1
0.008
299/2
0.413
154/1ख
0.566
155/ 1 च
156
0.045
0.971
155/1 ज्ञ
0.040
294/2
0.202
153/2
0.311
152
0.607
155/ 1 क
0.007
299/4
0.022
298/1
0.859
155/1ख
0.607
155/1 ग
297/2
0.008
157/1
0.328
158/1
0.205
0.052
296/2
157/2
0.542
0.538
158/3
157/3 ,
0.162
158/2
0.146
169/1 ग
0.306
200/3 , 200/5
200/8
0.198
204/1
0.121
206/3
0.113
210/2
0.340
0.534
158/4
0.142
159/7
159/1
0.138
0.141
159/4
0.121
159/2
159/3
0.235
0.040
159/5
159/6
0.137
160/1
0.016
0.080
161/3 3252
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(1)
(2) 161/5
0.292
0.316 161/1
160/2
0.020 161/2
0.441
0.457 161/4
0.162 169/ 1ख
0.030 200/2
311/1
0.038
0.619 169/1क
0.291 169/ 2क
0.008 169/1 घ
169/ 1ख
0.265
0.061 201 /2 ग
0.020 199
0.004 297/1
200/6
0.194
0.065 200/7
0.061 201 /2ड
306
0.020
0.130 169/1 ड
0.032 169/2ग
200/9
0.031 311/5
0.029 200/4
0.354
0.100 170/2, 195 ,
198/2, 201 / 2ख
202/1
0.210
0.514 202/3
290
0.065
0.348 392/12, 392/13
0.117 392/14, 392/15
202/2
0.656 289/1
0.056 202/4
0.749
0.866 206/1
289/2
0.057
0.198 392/3, 392/5
0.136 392/6, 393/1
0.251 204/2, 205/1
0.091 393/6
0.417 204/3 , 205/2
(1)
(2)
206/2
0.263
307
0.012
393/5
0.141
207/1
0.433
0.429
207/2
209/2
0.481
311/4
0.061
265
0.061
0.415
324/1, 325/1
2.696
363/1 , 264/1 ,
266/1 , 267/1 ,
269/1
263/3
0.081
267/2
0.761
0.263
369/3
1.416
271/ 1 ड
0.539
263/4, 264/3 ,
266/7 , 267/7 ,
269/3
0.083
324/2, 325/4
0.539
263/5 , 264/4,
266/8 , 267/4,
269/4
0.083
324/3 , 325/5
0.539
263/6, 264/5 ,
266/9 , 267/5 ,
269/5
0.083
324/4, 325/6
0.539
263/7 , 264/6 ,
266/10 , 267/6 ,
269/6
0.083
324/5, 325/7
263/8 , 264/7 ,
0.540
266/11 , 267/7 ,
269/7
0.083
324/6 , 325/8
0.470
266/2
266/3
0.202
384/7
0.116
386/1
0.041
389/ 1 ग
0.219
266/4
0.688
266/5
0.324
388/2
0.203 भाग 1 ]
3253
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2) (1)
0.106 384/2
266/6
0.340 387
0.180
0.100 384/7
388/4
0.197
0.409 268
0.428 270
319/7
0.393
0.182 321/1 छ
0.314 321/5
0.012 321/6
0.784 271/1 ख , 271 / 1 घ,
271/1 च
0.057 271 /1 ड
0.061 271 / 1 ञ
0.288 271 /1 छ
0.947 271 / 1ज
0.202 271/12
0.004 273
0.255 274
275
0.275 276
0.134
0.145 277/2
1.170 271 /1 ठ
0.332 271 /1 त
0.372 272
0.620 277/1 , 278/1
0.117 313/1
0.105 277/3 , 278/2
0.068 291/1 , 291/2 , 292/1
0.061 281/2घ
0.044 291/3 , 292/3
0.020 292/2
0.085 293
296/1
0.049
0.121 392/9
0.024 392/10
297/3
0.028
0.035 298/2
0.105 299/3
300/2
0.048
0.121 392/2
0.121 392/8
0.014 299/1
(1)
(2)
300/1
0.109
312/1
0.016
0.012
312/3
312/4
0.016
301
0.069
302
0.061
0.049
314/2
0.159
303/1 , 304/1 , 391/1
384/1
0.400
0.040
365/3 , 366/4
1.294
389/2छ , 389/3 , 390/1
0.081
303/3 , 304/2 , 391/3
388/3
0.509
391/2
0.121
0.142
392/1
0.008
308
0.426
318/1
0.227
319/2
0.628
321/1 क
0.364
321/ 1 ग
0.938
335/1
311/3
0.057
319/6
0.097
312/2
0.045
1.052
318/2, 319/4
0.086
318/4
319/5
0.202
0.012
313/2
0.048
314/1
386/2
0.041
389/1 घ
0.651
388/1
0.040
0.061
281/2ख
316/1
0.283
316/2
0.316
316/3
0.332
316/4
0.093
317
0.178
0.392
319/1
335/3
0.267
0.218
335/4
318/5
0.333
0.170
355, 356
318/3
0.080 3254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.271
319/3
0.426
320/3
0.262
321/1 ड़
0.375
322/3
0.405
320/1
0.280
321/3
0.004
320/2
0.182
321/ 1 च
0.314
321/2
0.012
321/4
0.405
322/1
0.518
321/1ख
0.061
321/ 1 घ
0.410
336/1
0.180
325/2, 325/3 ,
326/1 , 326/2 ,
327/1
384/5
0.193
359/4
0.405
0.200
384/4
392/4
0.365
0.020
303/2
0.101
392/11
393/2
0.049
0.057
311/2
0.101
394/3
0.450
404/1
404/3
0.450
0.100
200/10
मद आबादी में बने कच्चे मकान 305 शासन
योग .. 63.617 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 2, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 1971 - भू- अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- उकठी उर्फ हरिहरपुर 46
(घ) क्षेत्रफल-0.063 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.025
516
योग . 0.025
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन हेतु.
3255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. 1996 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
ग्राम- शिवपुरवा 603
(ग )
(घ) क्षेत्रफल लगभग-1.417 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित रकबा (हे. में) (3)
(2)
(1)
0.028 622/1
0.311
622/2
0.308
0.020 621
0.069
0.170 619
0.963
0.090
1.688
607
606
0.344
0.344
0.035 548
0.138
0.028
0.340
549
0.100
0.409
602
0.010
0.032
600
0.160
0.417
595
0.166
0.042 561
0.158
560/1
0.044
0.121
560/2
0.012 1117/547
0.158
0.100 515
1.040
0.016 562
0.036
0.040 563
0.202
0.136
0.752
594
(2)
(3) (1)
0.022
0.174
599
0.020
0.582
598
योग .. 1.417 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की शिवपुरवा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2002- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम सेमरी जागीर
(घ) क्षेत्रफल लगभग -2.757 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
216
0.081
307
0.032
0.072
317
323
0.030
324
0.096
325
0.012
0.032
329
331
0.060
0.084
400
401
0.024
0.012
402
450
0.236 3256
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(1)
(2)
0.012
461
463
0.072
0.100
483
484
0.048
0.200
488
489
0.120
490
0.264
0.172
494
0.024
495
520
0.412
529
0.118
0.136
534
537
0.176
0.132
538
योग . 2.757
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2004- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर / ग्राम- डढ़िया
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.212 हेक्टेयर
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.212
431
(2)
(1)
432
0.008
433
0.218
434
0.030
435
0.084
436
0.156
0.040
437
443
0.102
0.032
475
0.064
476
0.040
477
0.212
478
479
0.014
1.212
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2006- भू- अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम - हरदुआ कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 4.136 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
583
0.016
584
0.024 3257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
585
0.012 603
0.012
0.144 604
605
0.080
0.072 615
616
0.078 617
0.044 618
0.016
0.068 638
0.048 639
0.020 648
0.024 649
0.100 650
0.028 663
0.120 664
0.058 667
669
0.052
0.012 827
0.020 853
0.080 854
0.004 855
857
0.190 858
0.168
0.004 859
0.284 895
901
0.120 902
0.016
0.008 904
0.008 1136
0.100 1137
0.088 1138
0.080 1139
0.016 1140
1155
0.160
0.140 1156
0.024 1157
0.092 1159
0.184 1171
0.076 1172
1175
0.100
0.052 1176
(2)
(1)
1178
0.024
0.064
1179
1180
0.068
1675
0.024
1676
0.002
0.120
1677
0.006
1678
0.068
1696
1697
0.156
0.016
1698
1700
0.016
0.168
1701
1703
0.006
0.072
1711
1712
0.096
0.016
1713
0.032
1718
0.008
1722
2123
0.132
योग .. 4.136
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब - माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2008 - भू- अर्जन-12-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-कोटर 3258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(ग) नगर/ ग्राम-चितगढ़
क्षेत्रफल लगभग- 0.426 हेक्टेयर
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.044
380
0.086
385
0.013
440
0.036
465
0.048
483
0.034
487
489
0.094
0.008
490
0.063
511
योग . 0.426
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2010- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम-कोटा कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.618 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.124
540
(2)
(1)
548
0.200
0.008
549
0.060
551
0.096
553
0.088
554
555
0.096
561
0.032
586
0.028
587
0.028
0.480
599
0.052
605
606
0.144
607
0.012
608
0.012
609
0.124
610
0.016
614
0.224
0.058
615
0.028
616
0.096
653
0.088
654
0.016
655
0.478
656
0.036
657
0.008
658
789
0.024
790
0.240
0.008
791
0.012
792
0.278
793
0.004
796
0.046
797
0.270
798
0.096
799
0.087
830
0.238
831
0.078
832
0.032
833
0.200
834 भाग 1 ]
3259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(1)
(2)
854
0.088
855
0.067
856
0.218
4.618
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2012- भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- बिहरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.328 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.029
1916
2129
0.176
2134
0.123 योग .. 0.328
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की केमली माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2014 - भू-अर्जन-कार्य- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
ग्राम- अमिरिती
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर
(घ)
सिहावल वितरक क्रमांक 2, हिनौती माइनर के निर्माण हेतु खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
1188/1
1188/2
0.02
1188/3
0.01
1189
0.01
1190
1191
0.02
1192
0.02
1193
0.01
1195
0.03
1196
0.02
1199
0.01
1200
0.01
1203
0.02
1217
0.01
0.02
1220
1222
0.01
1206
0.05
1207
0.04
0.06
1210/1 , 1210/2
1211
0.03
0.04
1223/1 , 1223/2
1243
0.01
1246
0.01 3260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.01
1247
0.03
1242
0.14
1233
1234
0.01
योग (अ) 0.65
(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण
1244
0.09 योग (ब ) 0.09 महायोग ( अ +ब ) . 0.74
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2016 - भू-अर्जन- कार्य- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- सेमरी
लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर
(घ)
सिहावल वितरक क्रमांक 2 , हिनौती माइनर के निर्माण हेतु खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.02
936
923
0.01
0.01
924
0.02
985
(2)
(1)
0.06
931
0.01
1107
0.02
1008
1070
0.02
0.02
1368
0.02
1007
0.02
994
992
0.02
0.01
1021
0.02
987
0.02
986
0.03
1062
0.02
1068
0.05
1082
0.02
1081
0.05
1080
1079
0.01
0.01
1094
0.01
1078/1
0.02
1077
1356
0.01
0.01
1109
1426
0.01
1357
0.01
0.01
1358
1423
0.01
0.02
1421
1369
0.01
0.01
1371
1377
0.03
1379
0.02
1373/1
1373/2
0.03
1373/3
योग (अ) 0.70
(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण
1105
0.02
1108
0.02
0.01
1337
0.04
1376 भाग 1 ]
3261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.01
1378
0.01
1380
0.04
1424
0.15
योग ( ब ) महायोग ( अ + ब) . 0.85
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2018 - भू-अर्जन- कार्य-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- अमिलिया
लगभग क्षेत्रफल-0.545 हेक्टेयर
(घ)
सिहावल वितरक क्रमांक 2 , की अमिलिया माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
2484
0.008
0.011
2255
0.020
2478
2258
0.026
0.013
2257
2256
0.008
0.020
2479
(2)
(1)
0.026
2269
2270
0.006
0.006
2271
0.006
2272
2273
0.006
2282
0.048
0.013
2457
0.013
2443
2440
0.002
2279
0.005
0.022
2280
0.004
2346/1 मि
2442
0.016
2467
0.005
0.020
2456
0.010
2444
2400
0.023
0.032
2437/1
0.015
2438/1
0.002
2436/1
2630
0.051
0.004
2641
0.062
2638
0.032
2639
योग (अ) 0.535
(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण 2602
0.010
योग ( ब) 0.010 महायोग ( अ+ ब) .. 0.545
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमलिया माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2020 - भू-अर्जन- कार्य- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 3262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- महुआर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर
सिहावल वितरक क्रमांक 2 , हिनौती माइनर के निर्माण हेतु खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.06
949
0.06
948
0.03
940
0.07
911
0.03
943
934
0.01
0.02
906
0.03
932
944
0.03
0.03
946
0.08
939
935
0.01
0.01
936
931
0.04
0.01
912
909
0.06
0.02
907
0.02
899/1 , 899/2
0.01
930
0.01
915
0.06
903
योग (अ) . 0.70
(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण
0.02
904
0.02
900
0.05
901
योग (ब) 0.09 महायोग( अ+ ब) 0.79
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 26 अगस्त 2013
क्र. 5857 - जि.भू.अ.- 2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- केवलारी रा . नि. मं. केवलारी ग्राम- बिछुआ, माल , ब. नं. प.ह.नं. 37 (ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अशासकीय भूमि
0.17
33/2
33/1
0.44
योग . 0.61
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
3263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 5857- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ग) ग्राम- मैरा, ब. नं. 148, प.ह.नं. 05
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.66 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.38
361/1
363/1
0.18
0.20
363/3
383/2
0.10
360
0.13
0.34
362
382
0.52
0.57
384
0.23
385
394/1
0.01 योग 2.66
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5857- जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ग) ग्राम- बिछुआ रैयत , ब. नं. प.ह.नं. 37 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अशासकीय भूमि
76
0.34
0.20
74
0.14
89
0.01
88
96/3
0.16
0.01
96/2
योग .. 0.86
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5857- जि.भू.अ.-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं . केवलारी (ग) ग्राम-डोभ, ब. नं. 69, प.ह.नं. 40/30 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.05
431
0.06
432/1, 432/2
0.11
425/1
425/3
0.11
0.05
426/1
0.05
426/2
506
0.16
0.44
507/1 , 507/2
0.33
513/1
0.04
513/2
योग .. 1.40
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
3264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 5857 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी
(ग) ग्राम-ग्वारी , प.ह.नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
40
0.23
132
0.13 0.19
145
0.55
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5857 - जि.भू.अ.- 2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी, रा. नि. मं. पलारी (ग) ग्राम-कंडीपार, ब. नं. 25, प.ह.नं. 05 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.46
114
0.04
118
योग . 0.50
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 5857 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
तहसील-केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ख)
(ग) ग्राम- मलोरी , ब. नं. प.ह.नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
3
0.07
75
0.04
76
0.13
0.33
1/1, 1/2
0.03
12/1 , 12/2
योग . 0.60
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5857 - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- केवलारी
(ग) ग्राम- केवलारी, प.ह.नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
अशासकीय भूमि
255/1
0.13
255/2
0.20 3265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
255/3
0.11
255/4
0.55
योग . 0.99
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 5857- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ग) ग्राम- बोथिया, ब. नं. 139, प.ह.नं. 29/39 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अशासकीय भूमि
145/2
0.12
64
0.03
0.01
143
0.06
144
0.06
63/1
0.07
63/2
0.08
63/3
0.07
62/2
222
0.15
223
0.14 योग .. 0.79
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 5857- जि.भू.अ.- 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी ग्राम- चोरापाठा, ब. नं. , प.ह.नं. 38
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-1.310 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अशासकीय भूमि
0.50
310
311
0.20
320/2
0.15
0.06
278/6
0.06
279/1
279/3
0.14
309
0.12
279/2
0.08 योग .. 1.31
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 559 - भू- अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन 3266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- चिचली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.260 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.260
369
0.310
357/1
0.110
371
377/4
0.135
0.235
396/1
0.030
398/3
0.145
398/5
407
0.210
404/1
0.210
0.055
404/2
255/2
0.345
255/3
0.130
0.115
255/4
0.065
9/8
427/4
0.155
0.040
427/5
428/1
0.140
429
0.210
451
0.195
452/2
0.160
0.020
9/7
84/2
0.130
0.095
84/1
0.120
83/1
0.025
83/2
0.370
81/1
0.080
11/2
0.260
0.035
18
0.200
452/3
(2)
(1)
17/2
0.155
361/3
0.515
योग.. 5.260
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जूनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 560 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-सत्राटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.742 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में) (2)
(1)
59
0.100
60/6
0.140
0.170
60/5
0.050
60/4
69/1
0.130
69/6
0.090
69/3
0.110
69/4
0.110
0.110
69/5
70/1
0.230
56
0.060 3267
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
57/7
0.180
57/3
0.090
0.145
57/1
0.392
18
0.180
19
20/1
0.080
0.035
20/2
0.095
21
81
0.035
232/3
0.015
0.050
155/1
0.070
155/2
0.245
156
0.220
160/1
0.240
161/2
0.090
162, 163
0.135
164, 165
166/1/2
0.185
0.190
166/5
0.060
167/1
0.060
167/2
167/3
0.060
0.060
167/4
167/5
0.060
0.060
167/6
0.410
168/1
योग.. 4.742
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जूनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 561 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- खरगोन
(ग ) ग्राम- बोरगांवखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.930 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.020
10
11
0.170
12/1
0.100
0.050
12/2
13
0.110
0.220
19/1
21/1
0.160
21/2
0.120
21/3
0.100
26/2
0.200
26/3/1
0.130
26/3/2
0.240
30
0.150
31
0.090
32/1
0.110
32/4
0.040
33
0.140
33/254
0.010
125/1
0.150
125/2
0.150
129
0.600
0.550
131/1
131/2
0.130
132/1
0.150
132/2
0.190
132/3
0.050
133/1
0.030
133/2
0.100
0.250
133/9
135
0.200
137/1
0.220
योग.. 4.930 3268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिंग मेंन 4 हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 562 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- खरगोन
(ग) ग्राम-टेमला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.429 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में )
(2)
(1)
357
0.060
358
0.041
0.020
359
360
0.120
0.040
361
362
0.040
363
0.190
0.010
369
370
0.030
0.070
371
0.040
373
0.020
374
0.210
378
0.140
380
0.100
381
391/1
0.090
0.070
391/2
(2)
(1)
0.060
392/2
393/1
0.030
0.090
393/2
395
0.140
0.090
545/2
0.425
958/1
0.250
958/2
959
0.170
961/1/1
0.336
0.222
961/1/2
961/2
0.361
0.181
961/3
0.271
961/4
961/5
0.271
962
3.000
966/1
0.102
966/2
0.526
966/3
0.263
966/7
0.040
0.210
968/1/1
0.230
968/1/2
969/1
0.150
969/2
0.190
973/1
0.050
973/2
0.180
974/1
0.210
974/2/1
0.030
0,460
979
0.080
981
0.080
983/1
983/2
0.090
986
0.130
0.040
991
993/2
0.100
994
0.210
0.090
996
0.040
997
998
0.300
1161
0.440
योग.. 11.429
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 , राईजिंग मेंन -4 एवं पम्प हाउस -2 हेतु.
3269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन, दिनांक 29 अगस्त 2013
क्र. 566 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील-महेश्वर
(ग) ग्राम- पिपल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.577 हेक्टेयर
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में )
(2)
(1)
2/1/2
0.020
0.050
2/1/3
2/1/4
0.113
0.020
3/1/3
2/1/5
0.109
0.688
3/1/1
1.000
2/3/1 3/3/1 4/3/1
2/3/2
0.180
3/3/2 4/3/2
0.440
6/1/2
0.200
8/2
8/3
0.730
0.821
8/4
9/2/4
0.052
75/1
1.910
(2)
(1)
75/2
0.060
0.040
78
0.400
86
87
0.320
0.720
88
89/1
0.494
3/1/2
0.350
2/2
3/2
1.630
4/2
5/2
0.520
7/2/2
0.250
90/4/1
0.610
91/1/1
0.200
89/2
90/1
0.850
90/2/3
0.800
योग. 13.577
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग देवास , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 1359- भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र. 1-अ- 82-2012-13- भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 1-अ- 82-2012-13 में जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत उद्घोषणा क्रमांक 1108 , दिनांक 31 जुलाई 2013 द्वारा दतूनी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब में डूब से प्रभावित ग्राम ठिकरिया की निजी भूमि 115.62 हे . का प्रकाशन किया गया था. किन्तु उक्त रकबे में सम्मिलित कुल 18 सर्वे नम्बरों का उद्घोषणा में प्रकाशन नहीं हो पाया है .
3270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :一 。
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- कन्नौद
(ग) ग्राम- ठिकरिया
सर्वे नंबर
डूब का रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
0.59
53/1/ , 106/1
1.05
53/2, 59/1 , 106/2
1.57
55/1 , 87/1/1 , 95/1
3.93
55/2, 87/1/2 , 95/2 , 95/3
0.82
55/3, 87/2
1.57
56/2
0.06
59/1
0.07
59/3
0.03
60
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दतूनी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब में डूब से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया , दिनांक 26 अगस्त 2013
क्र. भू- अर्जन- 2012-2938 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - उमरिया
(ख ) तहसील- नौरोजाबाद
(ग) ग्राम-कोहका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.270 हेक्टेयर.
(ङ) पटवारी हल्का नं .-16.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.006
151/3
0.045
238
0.050
239
242
0.010
243/2
0.300
243/3
0.150
244
0.040
0.015
249/2
250/3
0.080
0.216
251/ 1/क/ 1
0.200
251/ 1/ख/1
0.030
253/1
0.288
253/432/ 1 /ख
255
0.840
योग . 2.270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोहका जलाशय योजना , शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय जिलाध्यक्ष उमरिया ( म. प्र. ) एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया ( म. प्र. ) में किया जा सकता है .
(4 ) भू- अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र उपाध्याय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 9- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम-गुढाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.998 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
372
0.180
0.280
368
0.072
369
0.088
894
371
0.020
366
0.130
0.020
367
0.220
1223
0.140
1222
1221/1
0.080
0.115
1210
1209
0.175
1207/2
0.215
1202
0.015
0.110
1203/1
0.040
1199/3/3
1199/3/1
0.058
0.040
1199/3/2
योग . 1.998
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 15- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - लवकुशनगर
(ग ) ग्राम- शहपुरा ( वीरान )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.205 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
145
0.160
0.160
144
0.140
143
0.068
178 शा. नं. 179 , 180
181
0.020
177
0.120
170
0.112
171
0.044
0.036
172
173
0.044
43/1
0.143
0.336
40/1
0.005
0.005
47 शा. नं. 48 49 शा. नं. 50
51
0.134
52
0.241
53
0.381
54
0.056
योग 2.205 3272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16 - अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चन्दला
(ग ) ग्राम- परसनिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.113 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.142
1113/2
0.055
1140/1
1140/3
0.336
0.240
1307/1164
0.100
1164
0.240
1163
योग .. 1.113
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 3-189-2011- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-189- 2011- बत्तीस, दिनांक 6 नवम्बर 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना, 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
खसरा
क्रमांक ग्राम
क्रमांक
(3)
(1) (2)
1
कनेरादेव
196/6 , 200/3 , 203/2 , 203/4 , 204, 208/2 , 208/3 , 208/4, 208/5 , 206 , 200/1 , 201 , 203/1 , 209/2 , 209/ 3/ग , 209/1 , 209/4, 209/8 , 209/ख , 209/3/ण , 188/1 , 196/5
अनुसूची
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
उपांतरण के पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
11.783
आवासीय निम्न घनत्व आवासीय .
योग..11.783
( 1 ) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 3,56,43,575 ( रुपये तीन करोड़ छप्पन लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ पिचहत्तर रुपये मात्र ) दिनांक 25 जुलाई 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गुजराती बाजार सागर के चालान क्रमांक -78 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
( 2 ) भूजल की गुणवत्ता की रिपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना होगी.
( 3 ) स्टार्म वाटर ड्रेन बनानी होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
3273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2013
क्र. 191 - भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.551 (1) रीवा
(3) चोरहा
(2) हनुमना
निजी भूमि भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
(6) नैया नाला योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.
क्र. 192 - भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 0.811
(3) पोखडौर
(1) रीवा
(2) हनुमना
कृषक भूमि भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) गोबरदहा बांध , नहर योजना अन्तर्गत.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. )
रीवा, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. 196 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) चौहना नं. 3
(4) 0.360 (1) रीवा
(2) हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बमरहा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
3274
[भाग 1 क्र. 197- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
1.991 रीवा
धरमपुरा
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 198 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम
जिला
(हेक्टर में) (2)
(3)
(4)
0.358 (1) रीवा
चौहना नं. 1
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 199 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(1)
(3)
0.168
खैरा नं. 3
रीवा हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 200- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4)
0.879 (1) रीवा
बकिहा
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 201 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) 1.500
टडहर
(1) रीवा
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 202- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4)
0.920 (1) रीवा
दुबिहा
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
3276
क्र. 203 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
0.336
(3) चौहना नं . 4
(1) रीवा हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 204 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
बरया
(1) रीवा
(4) 0.841 (2) हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 205 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
0.907
खैरा नं . 1
(1) रीवा
(2) हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 206 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.477 रीवा
चौहना नं. 2
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 207 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
8.636
पटेहरा
(1) रीवा
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 208 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
4.152
हर्दिहाई
(1) रीवा
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 209 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) 1.282 रीवा
पटेहरी
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बमरहा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 210- भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4)
1.285 (1) रीवा
नरैनी पहाड़
मऊगंज
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 211 - भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) 3.409 (1) रीवा
मुरैठा कोठार
(2) हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु .
(
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
3279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 212- भू- अर्जन-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
टीपाबदौर
रीवा मऊगंज
0.46
कृषक भूमि.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जूड़ा बांध योजना.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कदुआवन नहर योजना.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
क्र. 213 - भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगें , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धाराा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) रीवा
(4) 25.70
तमरा पहाड़
(2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र.) .
तमरा पहाड़ बांध एवं नहर निर्माण हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी तालाब ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 214- भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त 3280
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
रीवा
बम्हौरी
सेमरिया
2.749 भूमि 1.891 4.640
निजी भूमि शासकीय योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मरघटी तालाब योजना कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 217 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1) रीवा
हनुमना बहुती
0.869 निजी भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 218- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) (2)
(3)
रीवा
दुअरा
हनुमना
1.319 निजी भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
3281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 219- भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
2.538 (1) रीवा
नरसिंहपुर
(2) हनुमना
(4) निजी भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 220- भू-अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) रीवा
सेमरहा पहाड़
(2) हनुमना
0.328 निजी भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
गोबरदहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोबरदहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 223 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
(2) सेमरिया भगडा
(1) रीवा
11.007 0.91
निजी भूमि शासकीय भूमि
योग.. 11.917
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मरघटी तालाब योजना (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 3282
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 224- भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
पूरक अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(6) (2)
(3)
(5)
(1)
मऊगंज
रीवा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. )
कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण योजना हेतु पूरक अनुसूची.
टीपाबदौर कृषक भूमि 1.214 म.प्र. शासन 0.39 योग .. 1.604
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 225 - भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
धारा 4 की ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(5)
(6) (3)
(1)
(2)
18.768
टीकर
रीवा
हुजूर
बिलबिलहा बांध निर्माण हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी तालाब ) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 226 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) पनासी
(2) त्योंथर
(1) रीवा
(4) 0.080 कृषक भूमि कुल
(6) पपौरा वियर कम स्टापडेम निर्माण.
(5) संभाग , रीवा ( म.प्र. ) . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पपौरा वियर कम स्टापडेम निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 227- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(3)
0.162
(1) रीवा
(2) हनुमना
तेंदुआ
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.
मुतालके पुखरौड़
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 222 - भू- अर्जन-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इ सके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1.050
(2) मऊगंज
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
कदुआवन तालाब योजना के वेस्टवियर निर्माण हेतु.
(3) हर्रई गुजरान.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन तालाब योजना के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
3284
[भाग 1 क्र. 229 - भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
सेमरिया
रीवा
बभनी गढीहा निजी भूमि शासकीय भूमि
8.428 0.839 योग.. 9.267
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मरघटी तालाब योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रीवा ( म.प्र. )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 230- भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.328 रीवा
हनुमना
सेमरहा पहाड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र.) .
गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 231 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 3285 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
रीवा
चंदेह
हनुमना
0.868 निजी भूमि
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 232 - भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
रीवा
हनुमना
नैया नाला तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
सगरा खुर्द.
0.478 शास. कृषिप्रक्षेत्र.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 8121 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम -गोडीबडोना ब. नं. 101 प.ह.नं. 55 रा.नि.मं. - सौंसर.
रकबा 29.953 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.
गोडीबडोना जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये भूमि का अर्जन किये जाने बाबत्.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र. 8273 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये 3287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )
(3)
(1)
(2)
(4) सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम-ग्वारीबडोना ब. नं. 101 प.ह.नं. 57 रा.नि.मं. - सौंसर.
रकबा 0.700 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.
गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8274- भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
(4)
(3)
छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम-सातनूर ब. नं. 376 प.ह.नं. 60 रा.नि.मं. -सौंसर.
रकबा 1.732 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम,
1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.
3288
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8275 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )
(3)
(4) (1)
(2)
सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम - पारडसिंगा ब. नं. 236 प.ह.नं. 59 रा.नि.मं. - सौंसर.
रकबा 2.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 5 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग
(3)
(2)
(4) (1)
बरा
3.975 राजनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
राजनगर
भू- अर्जन अधिकारी ,
उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर सुरा माइनर क्र. 2 एवं डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर, सुरा माइनर क्र. 2 एवं डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
अर्जित क्षेत्रफल जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग (2)
(3).
(4) (1)
4.875 राजनगर
डुमरा
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की डुमरा माइनर क्र . 4 हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 7- अ - 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )
(4)
(3)
(1) (2)
4.800 राजनगर
उमरया
छतरपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
राजनगर
भू- अर्जन अधिकारी ,
उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माईनर के भू-अर्जन बाबत्.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर के भू- अर्जन बाबत्.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1) (2)
280.000
बन्न ( बरेला)
घुवारा
छतरपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर, जिला छतरपुर.
बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर, जिला छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र. 11536- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
का वर्णन तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
भैंसोला
2.672
धार बदनावर
अम्बापाड़ा सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 4 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 36- अ- 82-12-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)
(5)
(6) (1)
1.643
किसलई
जबलपुर शहपुरा
प.ह.नं. 68
घुघरा नाला ( हीरापुर) जलाशय के नहर कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह - भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 37- अ-82-12-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
1.325 जबलपुर शहपुरा हीरापुर प.ह.नं. 68
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
घुघरा नाला ( हीरापुर ) जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 39 - अ- 82-12-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
2.022
उर्रम
शहपुरा
जबलपुर
प.ह.नं. 79
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उर्रम जलाशय के नहर कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू- अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 38 - अ - 82-12-13 - भू.अ. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 3293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
0.346 जबलपुर शहपुरा दबकिया प.ह.नं. 69
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
उर्रम जलाशय के नहर कार्य हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. 4354- दस - भू-अर्जन-2013- प्र.क्र. 13-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
22.000 जयसिंहनगर कनाड़ीकला
शहडोल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल.
झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम कनाड़ीकला की भूमि 22.000 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4353 - दस- भू-अर्जन- 2013-12- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी 3294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
55.000 शहडोल जयसिंहनगर टेटका
अनुसूची
प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल .
झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम टेटका की भूमि 55.000हे.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/ तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4352 - दस- भू-अर्जन- 2013-14-अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमिका विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
(4) 3.000 शहडोल जयसिंहनगर कनाड़ी खुर्द
अनुसूची
प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 शहडोल.
झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम कनाड़ी खुर्द की भूमि 3.000हे.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 12 से 17 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 3295 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिला
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
(5)
(1) (2)
(6)
12.698
त्योंदा पिपरिया दौलत
विदिशा
भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा
38.570
सुमेरकासम
_"_
त्योंदा
57.728
-,, -
,,
बघरू मध्यम-जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.
खिरिया
17.278
नयागांव
25.048
0.506
-,, -
रहमानपुर
योग : 151.828
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है बघरू मध्यम परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.