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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 06 September 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
36
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-09-06.36.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013 - भाद्र 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-370 - आयएएस- लीव - एक- 5.- श्री आई. एस. दाणी, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग वर्तमान में लघुकृत अवकाश पर हैं . श्री दाणी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को सौंपा जाता है.

क्र. ई. - 5-869 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री अजय गुप्ता , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बड़वानी को दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. ई . - 1-220-2013-5- एक. अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. , भाप्रसे. ( 2008 ) की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर नियुक्ति के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपी जाती हैं .

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी . द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची II बी में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

क्र. ई - 1-230-2013-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2011 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, खाना (3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है:-

प्रशिक्षण से लौटने

पर पदस्थापना क्रमांक अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना

(1)

(2)

(3) 1 श्री हरजिंदर सिंह , सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जावरा , जिला रतलाम .

2 श्री मोहित बुंदास , सहायक कलेक्टर, ग्वालियर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बिछिया, जिला मण्डला.

3 सुश्री नेहा मारव्या, सहायक कलेक्टर, बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बैरसिया, जिला भोपाल .

4 श्रीमती रूचिका चौहान , सहायक कलेक्टर, सीहोर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.

5 श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, सहायक कलेक्टर, इन्दौर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मैहर, जिला सतना.

( 2 ) मसूरी से दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2011 बैच के निम्न भाप्रसे अधिकारी उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में उल्लेखित जिले में यथा स्थान पदस्थ रहेंगे:-

क्रमांक अधिकारी का नाम

सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला

(3) (2)

(1)

उज्जैन 1 सुश्री अनुग्रह पी

(1)

(2)

(3) 2

रीवा

श्री बी. विजय दत्ता

जबलपुर 3 श्री सौरभ कुमार सुमन

सागर 4 श्री विजय कुमार जे.

क्र. ई. - 5-425 - आयएएस - लीव - 5- एक. - ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 9 से 28 सितम्बर 2013 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-559- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री आशीष उपाध्याय , आयएएस. , विकअ- सह - आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19 अगस्त से 2 सितम्बर 2013 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त- सह - संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आशीष उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-800- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती (डॉ. ) मधु खरे , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2013 द्वारा दिनांक 17 से 25 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था के अनुक्रम में दिनांक 26 जून से 1 जुलाई 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. - 5-823 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस . , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 23 से 27 जुलाई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-462 - आयएएस - लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री ए. पी . श्रीवास्तव , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 31 जुलाई से 14 अगस्त 2013 तक, 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ , भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-570 - आयएएस लीव एक-5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 , 11 एवं 17, 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी, आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व, आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-899- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री महेश चन्द्र चौधरी , आयएएस. , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा की अवकाश अवधि में कलेक्टर , छिन्दवाड़ा का चालू प्रभार श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-762- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार , आयएएस. , आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 20 से 26 अगस्त 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री डी. पी. अहिरवार की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे. , कलेक्टर, जिला शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी. अहिरवार द्वारा आयुक्त , शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-844- आयएएस- लीव-5-एक.-( 1 ) श्री अशोक कुमार सिंह , आयएएस. , कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 28 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड यू. शेख, राप्रसे, अपर कलेक्टर, विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड यू. शेख, कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-370 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री आई. एस. दाणी , भाप्रसे. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 3 से 16 अगस्त 2013 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री आई. एस. दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. एस. दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. ई. - 1-247-2013-5- एक. श्री एम. एम. उपाध्याय , भाप्रसे. (1981 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन , मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई. - 5-674 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को दिनांक 26 अगस्त से 3 सितम्बर 2013 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. ई. - 5-659 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2013 द्वारा दिनांक 21 से 29 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 25 जून 2013 तक, पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक".

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. एफ- 24-01-2012- बत्तीस -1 .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

स.क्र . जिला

अधिकारी जिसे भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जाना है

(3)

(1) ( 2)

1 सीहोर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सीहोर / आष्टा / इछावर / नसरूल्लागंज / बुधनी.

2 शाजापुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर / शुजालपुर / आगर / सुसनेर.

3 राजगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ / ब्यावरा / नरसिंहगढ़ / सारंगपुर, पचोर / खिलचीपुर, जीरापुरा.

4 नीमच

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नीमच/ मनासा / जावद.

5 छतरपुर

जिले हेतु अपर कलेक्टर, छतरपुर 6 शिवपुरी जिले हेतु अपर कलेक्टर, शिवपुरी 7 सतना

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रघुराजनगर/ मैहर/ नागौद/ अमरपाटन/ रामपुर बाघेलान.

8 सागर

जिले हेतु उप जिलाध्यक्ष, सागर 9 रीवा

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हुजूर/ रायपुर कर्चुलियान/ मऊगंज/ हनुमना/ गुढ़ / त्योंथर/ सिरमौर/ सेमरिया/ मनगवां/ जवा/ नईगढ़ी.

10 अलीराजपुर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अलीराजपुर ( अलीराजपुर, कटिठवाडा, सोण्डवा) .

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जोबट [जोबट, चन्द्रशेखर आजाद नगर, उदयगढ़, (टप्पा तहसील) ] .

11 भिण्ड

जिले हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भिण्ड.

(1) ( 2)

(3)

12 मण्डला

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया 13 दतिया

जिला स्तर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, दतिया.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , दतिया/ सेवढ़ा/ भाण्डेर/ इन्दरगढ़.

14 होशंगाबाद अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , होशंगाबाद/ इटारसी/ सिवनी मालवा/ पिपरिया/ सोहागपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशीष सक्सेना , उपसचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ- 24-31-13- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता कारखाना मजदूर संगठन, इन्दौर एवं मान लखानी फुटकेयर प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलत और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका. " अनुसूची"

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर. /12 No. F- 24-31-13 - A - XVI.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Realations Act , 1960 ( 27 of 1960) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the industrial dispute between Karkhana Mazdoor Sanghthan Indore and Lakhani Footcare Pvt . Ltd. , Indore in regard to the industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the conciliator for the local area of Pithampur District Dhar .

SCHEDULE Industrial Dispute No. 1 / MPIR/ 12 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. एफ- 5-12-2011 - उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती रेखा राय को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कटनी में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है.

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. एफ - 5-4-2012- उन्तीस- 2.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्री बलवंत सिंह ठाकुर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सागर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है .

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. एफ-02 ( व ) 01-2013- तीन जेल. राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मैन्यूअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल ग्वालियर के लिये श्रीमती अर्चना नागरानी ( झा ) पति श्री राम झा, झूलेलाल मंदिर के पीछे , माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ- 19-02-2013- तीन जेल. राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-118-91- तीन-जेल , दिनांक 22 अगस्त 1992 जिसके द्वारा कारागार अधिनियम , 1894 (1894 का संख्यांक 9 ) की धारा 59 ( 8 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुरानी केन्द्रीय जेल , भोपाल को दिनांक 22 अगस्त 1992 से जिला जेल, द्वितीय श्रेणी , भोपाल में वर्गीकृत किया गया था, को दिनांक 15 सितम्बर 2013 से दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिये स्थगित रखता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दशरथ कुमार, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. एफ- 13-11-2013-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह क्रमांक बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4470 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 14 अगस्त 2013 से 13 नवम्बर 2013 तक तीन माह के लिये छूट प्रदान करता है:-

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की 3177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .

( 2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4 ) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मो. रफीक खान, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2013

फा. क्र. 1-1-88-3430-13-इक्कीस- ब( एक ) .- भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 41 और 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र सेशन न्यायाधीश/

अनुक्रमांक

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश

(2)

(3) (1)

" 41.

शाजापुर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर

49. प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( पश्चिम निमाड़ ) मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर. " F. No. 1-1-88-3430-13 - XXI- B( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1- 1-88 -XXI - B ( 1 ) , Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette " Part - 1 , dated 6th November 2009 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notifiction , in the Schedule , for serial Number 41 and 49 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

S. No.

Local area Sessions Judge/

Additional Sessions Judge

(2)

(3) (1)

Shajapur "41. Ist Additional Sessions Judge, Shajapur

49. Ist Additional Sessions Judge , ( West Nimar)

Mandleshwar. " (West Nimar) Mandleshwar.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

3178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश) -462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-15-12- तीन- 922.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बम्हनी बंजर , जिला मंडला के निर्वाचन में श्री मनोहर लाल मसराम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद् बम्हनी बंजर, जिला मंडला के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 09 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी मंडला के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंडला के पत्र क्र. निर्वा. / न.पा.- 4-1-12-196 , दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोहर लाल मसराम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मनोहर लाल मसराम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री मनोहर लाल मसराम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर मंडला ने अपने पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी श्री मसराम द्वारा आवेदन दिनांक 28 सितम्बर 2012 को प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि व्यय लेखा पारिवारिक कारणों से समय पर जमा नहीं किया गया. उनकी माता का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 8 जुलाई 2012 को उन्हें आपरेशन के लिये भर्ती कराये जाने के कारण उनकी देख रेख में जुटे रहने से व्यय लेखा समय अवधि में जमा नहीं किया गया.

अतः, आयोग द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया . अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए.

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में माता जी को अस्पताल में भर्ती करने की तारीख 04 सितम्बर 2012 है , जबकि लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 09 अगस्त 2012 थी. इस प्रकार अभ्यर्थी की माता जी लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख के पश्चात् अस्पताल में भर्ती हुई थीं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मनोहर लाल मसराम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद बम्हनी बंजर, जिला मंडला का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

3179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 8 अगस्त 2013 (दिनांक 8-8-2013 को पारित )

क्रमांक 328-8 - एस.डब्ल्यू. - 2013 .- दिनांक 6 अगस्त 2013 को सतना शहर में घटित घटना के अनुक्रम में सतना शहर एवं आस- पास कानून व्यवस्था एवं आम शान्ति बनाए रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी.

वर्तमान में स्थिति सामान्य है.

अतः एतद्वारा उक्त निषेधाज्ञा आज दिनांक 8 अगस्त 2013 को सायं 5.00 बजे से समाप्त की जाती है.

आज दिनांक 8-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

मोहन लाल, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 175-5अ- एससी- 2-13 .- एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सतना जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी, सतना के लिये श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री सत्यदेव शर्मा, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना, निवासी ग्राम हड़खार , पोस्ट चोरबरी , विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना का नाम प्रस्तावित प्रतिनिधि हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

प्राप्त प्रस्ताव

क्र. नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम व पता

(2)

पद जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किये गये (4)

(3)

(1)

प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति सतना.

अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सतना.

1 श्री सत्यदेव शर्मा, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना निवासी ग्राम हड़खार पोस्ट चोरबरी विकास खण्ड सोहावल जिला सतना म. प्र.

मोहन लाल , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. कले - जबल - एस . डब्ल्यू. - 7090-2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्र. - 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्र. 2- ( क ) -15-99 बी-3 दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्र. एफ - 2- ( क ) -09-08- बी-3 दो, दिनांक 5 सितम्बर 2013 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नम्बर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है .

3180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

[ भाग 1 दो- सारणी के कालम नम्बर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नम्बर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-

ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम

नाम

पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित

किया गया है

बंदोबस्त नम्बर

वार्ड नम्बर

पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है

(1)

(2)

उजरोड

18 थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर

18

बेनीखेड़ा

थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर

17

बिनेकी

थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर

17

आरछा

थाना माढ़ोताल जिला जबलपुर

361

मालाखुर्द

थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर

263

पोड़ीकला

थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर

264

पोड़ीखुर्द

थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर

(3)

थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर

थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर

थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर

थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर

थाना पाटन जिला जबलपुर

थाना पाटन जिला जबलपुर

थाना पाटन जिला जबलपुर

No. S. W. 7090-2013 . In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. - F2- (K) -15-99-08 - B - 3 - two , Dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector , SP & DPO . In meeting Dated 5th September 2013 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) thereof and .

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table:-

Name of village/ local places Name of village/ LocalAreas Settelement No.

(2) Name of the Police Station (withtehsil and the District) from which excluded (1)

18

Ujroad

Police Station Madotal , District Jabalpur

Benikheda

18 Police Station Madotal , District Jabalpur

17

Beneki

Police Station Madotal , District Jabalpur

Archha

17 Police Station Madotal , District Jabalpur

361

Malakhurd

Police Station Balkheda District Jabalpur

Podikala

263 Police Station Balkheda District Jabalpur

264

Podikhurd

Police Station Balkheda District Jabalpur

Name of Police Station ( with tehsil and the district) from which included

(3)

Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Bheraghat District Jabalpur Police Station Patan District Jabalpur Police Station Patan District Jabalpur Police Station Patan District Jabalpur मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1957 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.048

रीवा सेमरिया कोलहड़

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )

टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1959 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.384

रीवा सेमरिया पोड़ी

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )

टोन्स नहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 3182

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 1961 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.40

सपहा

रीवा

हुजूर

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )

टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1963 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

0.416

रूपौली

(1) रीवा

(2) हुजूर

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )

टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1965 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(2)

(4)

(6) (3) मकरवट

1.168

(1) रीवा

हुजूर

(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )

टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 1967- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(6) (2)

(4) 1.12

(1) रीवा सेमरिया

(3) नन्दिनीपुर

(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. )

टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1969 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(4) 1.088

(3) बीरखाम

(1) रीवा

(2) सेमरिया

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. )

टोन्सनहरके बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 1994- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(4) 1.153

(1) रीवा

(2) गुढ़

(3) महाडांड़ी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़

(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाडांड़ी शाखा नहर के निर्माण में छूटे खसरे एवं विस्तार.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

[भाग 1 3184

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 1998 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6) (2)

(4)

(1)

1.612

(3) पांती

रीवा

गुढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़

गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांती शाखा नहर केनिर्माण में छूटे खसरे एवं विस्तार.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2000- भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(6)

(4)

(3)

(2)

1.224

सहिजना

(1) रीवा

गुढ़

(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र . 2 मु. गोविन्दगढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाईयोजना के अन्तर्गत सहिजना शाखा नहर कानिर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 996 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, 3185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम/नगर

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(1)

(3)

(2)

पिपरी

खरगोन खरगोन

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बेलेन्सिंग रिजर्ववायर-3 , राईजिंग मेन-4.

130.445 हे. निजी भूमि एवं शासकीय भूमि ना. का. चरनोई 0.276 हे. पर स्थित केवल संरचनाएं ( मकान ) व 9.988 हे . पर स्थित तार फेन्सिंग एवं प्लानटेशन ( भूमि को छोड़कर)

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 997- भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम/नगर

जिला

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(2)

(3)

(1)

3.450

गोगांवा मेनगांवखुर्द

खरगोन

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू - अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 998 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

3186

इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम/नगर

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1)

(4) 4.260

(3) टेमरना

(2) गोगांवा

खरगोन

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -1 हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 963 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह. 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील ग्राम/नगर

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(4) 1.956

(3) सेल्दा

(1) खरगोन सनावद

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग, खरगोन.

एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 964 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह. 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील ग्राम/नगर

जिला

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(2)

(1)

2.159

कातोरा

खरगोन सनावद

एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग, खरगोन.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 969- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह. 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

8.011 खरगोन सनावद आरसी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन.

एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 2690- भू- अ -2013 प्र. क्र.- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.06

सोलिया

अलीराजपुर सोण्डवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सोलिया तालाब नहर कार्य हेतु.

जल संसाधन विभाग, अलीराजपुर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

3188

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

प्र. क्र. 6 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे . में)

(4) (2)

(3)

(1)

60.000

गहरवार

छतरपुर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर

तरपेड़ बांध परियोजना के भराव में अर्जित भूमि.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 33 - अ- 82-12-13- भू.अ.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) (2)

(1)

4.41

कोंहली

जबलपुर शहपुरा

प.ह.नं. 63

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.

कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 34 - अ - 82-12-13 - भू.अ.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(4) (1)

(2)

(3)

25.09

उर्रम

शहपुरा

जबलपुर

प.ह.नं. 79

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 35 - अ- 82-12-13- भू.अ..- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(3)

(4) (2)

(1)

5.70 जबलपुर शहपुरा हीरापुर

प.ह.नं. 65

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

घुघरा नाला (हीरापुर ) जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3190

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 27 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-7768.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

1.060

घाना

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

झिरी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 28- अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-7764.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

2.056 आमला

डुडरिया

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

3191

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 29 - अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन -7765. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

खारी

1.832 आमला

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3)

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 30 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन - 7766.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(1)

0.899 आमला

गुबरेल

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.

बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

3192

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 31 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन -7767 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

12.825

मल्हारा

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मल्हारा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 7884 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

17.087 राजगढ़ राजगढ़ मोतीपुरा (खाती)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मोतीपुरा (खाती ) तालाब निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ / भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

3193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 7886 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(3)

(1)

नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि

बांकपुरा कानबे

राजगढ़ राजगढ़

राजगढ़ राजगढ़

0.506 0.288 योग .. 0.794 डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

राजगढ़ राजगढ़

राजगढ़

राजगढ़

राजगढ़ राजगढ़

डेंडिया 0.506 कानबे 1.320 तिन्दोनिया 1.510 योग 3.336 कुल योग 4.130

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कानबे तालाब की नहर निर्माण मेंशेष प्रभावित भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

कानबे तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. प्र. भू- अर्जन - 9812-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

कुल खसरा नं .

(4)

(3)

(2)

(1)

20 केसली

सागर

ईदलपुर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हे. में. )

(6)

(7)

(5)

11.46

सूरजपुरा ( मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर ( म.प्र. )

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

3194

क्र. प्र. भू- अर्जन- 9813-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

तहसील ग्राम

जिला

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में. )

(5)

(3)

(4) (1)

(2)

63

118.14

केसली

सागर

सूरजपुरा

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

सूरजपुरा ( मध्यम)

परियोजना अन्तर्गत शीर्ष

निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली , जिला सागर (म.प्र. )

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू- अर्जन - 9814-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में. )

(4) (2)

(3)

(5)

(1)

30

17.51

सागर केसली नाहरमऊ

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर ( म.प्र. )

सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. प्र. भू- अर्जन - 9815-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में. )

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

72

49.89

केसली

सागर

खजुरिया

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

सूरजपुरा ( मध्यम) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर ( म.प्र. )

परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

( 2)

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू- अर्जन - 9816-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में. )

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

66.15

घाना

82 सागर केसली

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर ( म.प्र. )

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा (मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3196

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. प्र. भू- अर्जन- 9817-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

ग्राम

जिला

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में. )

(2)

(3)

(4)

(5) (1)

175

88.85

सागर

पलोह

केसली

(2)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर ( म.प्र. ) निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला , दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 )-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्र. ( हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) मण्डला

8.17 मण्डला

1. कन्हार

प.ह.नं. 73

0.25

2. बनियातारा

प.ह.नं. 73

योग .. 8.42

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कटंगी जलाशय के निर्माण हेतु, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, मण्डला.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर , मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3197 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. 39- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

जिला तहसील

प्राधिकृत अधिकारी अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(2) डवरा

(3) कल्याणी- III

(4) 0.092

(1) ग्वालियर

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(5) नहर संभाग क्र. 1 डबरा , जिला ग्वालियर. कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय

योग .. 0.092

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 5999 - दस- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अजित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1) अनूपपुर अनूपपुर

(6) ताराडांड जलाशय के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग अनूपपुर.

01.30

(3) ताराडांड अगरियानार कर्राटोला दुलहरा अनूपपुर

(4) 20.046 24.355 10.138 01.40 योग .. 57.239

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनूपपुर जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3198

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 3829 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

सैलाना

(3) चन्देरा

(1) रतलाम

(4) निजी 13.80 शास . 01.26

योग .. 15.06

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3831 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 17- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

सैलाना

(1) रतलाम

(3) पाटड़ी

(4) निजी 05.33 शास . 06.87

योग .. 12.20

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

(6) प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3833 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 18- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं.

3199

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) रतलाम सैलाना

कलता

निजी 06.01

शास . 01.05

योग .. 07.06

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3835 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) रतलाम सैलाना आम्बापाड़ा निजी 04.63 शास . 00.86

05.49

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3837 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 20- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4)

(3) कालाखेत

रतलाम सैलाना

निजी 07.81 शास . 08.42

योग .. 16.23

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान) .

प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

3200

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

[भाग 1 क्र. 3839 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 22- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) (2)

रतलाम सैलाना

(3) गुड़भेली निजी 13.46 शास . 02.02

योग .. 15.48

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3841 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

सैलाना सेरा

रतलाम

निजी 09.56 शास . 07.16

योग .. 16.72

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डूंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3843 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं.

3201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

टोरी

सैलाना

रतलाम

शास . 08.03 निजी 08.55

योग .. 16.58

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3845- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 25-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) सैलाना

रतलाम

देवडुंगरा निजी 05.92 शास . 00.48

योग .. 06.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3847 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 3202

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3) पिण्डवारा

रतलाम सैलाना

निजी 07.85 शास . 02.48

योग 10.33

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3849 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4) सैलाना

रतलाम

बेड़दा

निजी 06.27 शास . 00.72

06.99

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3851 - भू-अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 3203

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

सैलाना

रतलाम

अलकाखेड़ा निजी 07.66 शास . 05.50

योग .. 13.16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3853 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 29- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2) सैलाना

रतलाम

(3) पूनापाड़ा निजी 01.44 शास . 00.94

योग .. 02.38

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डूंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .

रतलाम. दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 3867- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 3204

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(3)

निजी 10.86 (2) रतलाम सैलाना भेड़ली

शास . 14.37

योग .. 25.23

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिमी रेल्वे , बांसवाड़ा ( राजस्थान ) .

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. भू- अर्जन- 2013-68 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3) कीटखेडी

(4) 9.933 (1) शाजापुर

(2) सुसनेर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर.

कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु .

नोट :- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2013-69.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 4.593

(3) लोधाखेडी

(1) शाजापुर

(2) सुसनेर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, शाजापुर.

कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

3205

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. भू- अर्जन- 2013-70.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम का नाम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.597

(3) मगरिया

(2) सुसनेर

(1) शाजापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शाजापुर.

नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन - 2013-71 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 1.398

(3) जेतपुरा

(2) सुसनेर

(1) शाजापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शाजापुर.

नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2013-72.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)) ' 3.749

(3) सरदारपुर

सुसनेर

(1) शाजापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(6) कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

संभाग, शाजापुर.

नोट :- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3206

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-73.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.438

(3) धतुरिया

(2) सुसनेर

(1) शाजापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.

(6) कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र. क्र. 7 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) विल्ट

(4) 4.078 (1) टीकमगढ़

(2) निवाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी.

बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर ( L.B.C. ) का निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) (3) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.488

(3) रामनगर

(1) टीकमगढ़

(2) निवाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी.

(6) बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर ( L.B.C. ) का निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

3207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ( 3 ) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

(3) मजरा मकारा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 6.210 (1) टीकमगढ़

(2) निवाड़ी

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी.

(6) बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर (L.B.C. ) का निर्माण हेतु.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु (3 ) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र . क्र. 10- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 3.514

(3) राजापुर

(1) टीकमगढ़

(2) निवाड़ी

( 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.

(6) बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर ( L.B.C. ) का निर्माण हेतु .

) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु ( 3 ) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय 3208

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

30.000

टीकमगढ़ टीकमगढ़ सूड़ा धरमपुरा

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़.

बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सूढ़ा धरमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शाके विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 02 - अ - 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )

(5)

(4)

(6) (1)

(2)

(3)

विदिशा लटेरी

छिरारी

भू-अर्जन अधिकारी , लटेरी.

योग..

6.288 6.288

सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी लटेरी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 5769 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3209

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

(5)

(6) (3)

(1) (2)

(4)

बरघाट

सिवनी

अ.शा. भूमि 1.400

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

पिण्डरई प.ह.नं. 51 बंदो. नं . 362

कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर .

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(6)

(4)

(2) बरघाट

(1) सिवनी

अ.शा. भूमि 0.640

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

(3) खामी प.ह.नं. 52बंदो. नं. 114

कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(6) (1) सिवनी

(2) बरघाट

(4) अ.शा. भूमि 4.040

साल्हें कला प.ह.नं. 21/65 बंदो . नं . 563 (3)

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर .

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

3210

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उत्तके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं . का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. ) (4) (1) सिवनी

(2) बरघाट

अ.शा. भूमि 6.080

(3) कॉचना प.ह.नं. 21/43 बंदो. नं. 61

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र ( हे . में. ) (2) बरघाट

(1) सिवनी

(4) अ.शा. भूमि 1.010

(3) गोरखपुर प.ह.नं. 52बंदो. नं.139

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769- कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र ( हे. में. ) बरघाट (2)

(1) सिवनी

(4) अ.शा. भूमि 6.160

(3) 53बंदो. नं.510 मंडी प.ह.नं.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी .

(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (1) सिवनी

(2) बरघाट

(4) अ.शा. भूमि 5.150

(3) जावरकाठी प.ह.नं. 53/23 बंदो. नं. 207

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

( 2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (2) बरघाट

(1) सिवनी

(4) अ.शा. भूमि 3.260

(3) जैवनारा प.ह.नं. 53 बंदो. नं.217

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी .

(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (1) सिवनी

(2) बरघाट

(3) बरघाट प.ह.नं. 80 बंदो. नं.72

(4) अ.शा. भूमि 4.450

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

(6) कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

( 2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

3212

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(3)

(2)

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (4) (1)

सिवनी बरघाट

अ.शा. भूमि 1.890

सरेखा कलॉ प.ह.नं. 52/22 बंदो नं. 543

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

निम्न सर्वे नं . का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी बरघाट

अ.शा. भूमि 1.300

मॉनेगांव प.ह.नं. 66 बंदो. नं. 479

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]

3213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

(1) (2)

(3)

निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे . में. ) (4) बरघाट

सिवनी

अ.शा. भूमि 6.740

मोहगांव प.ह.नं. 52बंदो. नं. 503

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.

कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन-233 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

(4) (1)

338 (2) पोहरी

(3) बरोद

शिवपुरी

339

344

346

363

364

368

369

370

371

374

375

376/2

445

460

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

0.020

0.020

पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

0.090

0.080

0.010

0.040

0.010

0.010

0.080

0.050

0.010

0.060

0.010

0.040

0.010 [भाग 1 3214

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

(6) (2) (3)

(4)

(5)

(1)

0.120

461

462

0.120

0.120

463

0.170

464

466

0.010

470

0.030

0.290

479

481

0.010

0.080

482

483

0.010

0.020

484

485

0.020

486/2

0.130

487

0.090

488

0.040

0.050

534

0.050

536

0.010

664

668

0.020

0.020

669

0.010

670

0010

671

0.010

673

0.060

674

0.040

677

678

0.010

0.040

679

0.040

681

0.030

682

0.010

688

692

0.050

0.010

695

0.040

696

0.040

698

0.060

699

700

0.070

0.010

701

741

0.010

0.150

742

778

0.350

0.070

779

3.070

योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

3215

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-238.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा

ग्राम

जिला

तहसील

नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2) (3)

(4) (1)

0.050 बैराड अमरोदी

शिवपुरी

125 127

0.070

0.040

132

0.050

133

0.060

226

0.100

227

0.070

228

0.050

266

0.080

271

0.110

272

0.090

277

0.170

290

0.080

300

0.080

301

302

0.090

0.100

303

0.050

314

0.150

315

320

0.150

0.170

323

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.

योग..1.810

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-244. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

लगभग

ग्राम

जिला तहसील

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2) (3) रसेरा

पोहरी

शिवपुरी

135 136

0.120 0.250

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

3216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(4)

(5)

(6) (1)

(3)

140

0.290

141

0.120

142

0.120

171

0.010

172

0.140

0.060

173

174/1

0.010

0.010

176/1

0.240

177

218

0.010

235

0.030

237

0.020

0.020

238

0.130

245

0.090

246

788

0.190

0.080

789

790

0.010

0.080

794

0.050

795

796

0.080

योग . .2.160

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन-251 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

0.02

492

(2) पोहरी

(3) पचीपुरा

(1) शिवपुरी

0.12

पचीपुरा दायां तट निर्माण कार्य.

493

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

494

0.14

497

0.09

0.11

498

505

0.35

0.65

508/2 3217 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(3)

(4)

(5)

(6) (2)

(1)

560

0.15

0.13

561/1

0.10

561/2

568

0.04

571

0.08

0.10

572

573

0.01

0.05

581

0.08

582

592

0.03

0.10

603

0.06

605

0.04

619/1

0.05

620/1

620/2

0.18

0.07

620/3

0.12

626

0.17

627

628

0.10

0.09

630

0.05

631

0.02

641

643

0.06

0.11

644

0.01

645

योग.. 3.48

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-258. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(2)

(5)

(6) (1)

0.010

शिवपुरी पोहरी

(3) गोनदोलीपुरा

पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

0.100 0.150

451 459 460 3218

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

(2)

0.200

464

0.130

467

478

0.180

0.090

495

497

0.110

0.140

499

510/1

0.060

0.090

512

0.040

513

0.050

514

0.030

515

योग.. 1.380

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी , दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन-289 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6) (1)

(2) (3)

(4)

843

0.02

बैराड टोरिया

शिवपुरी

1655

0.01

पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

0.15

1656

1660

0.16

1689

0.03

1691

0.21

1692

0.16

0.03

1693

1700

0.13

1750

0.08

0.08

1752 3219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(5)

(6) (2)

(3)

(1)

1753

0.03

0.22

1754

0.02

1755

0.01

1759

0.14

1761

1762

0.20

0.04

1768

0.09

1782

0.08

1783

0.04

1784

0.04

1785

0.01

1786

1846

0.05

0.15

1870

1871

0.01

1873

0.03

1876

0.03

1877

0.17

1878

0.24

0.09

1879

0.02

1882

0.05

1885

1887

0.09

0.27

1894

0.20

1901

1902

0.05

0.16

1903

0.20

1904

योग.. 3.79

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3220

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 19 - भू- अर्जन - 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) (2)

(3)

98.186 जतारा

चंद्रपुरा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

( राजस्व)

जतारा . अनुविभागीय अधिकारी

रामगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 20 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

जतारा

34.795

रामगढ़

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जतारा .

रामगढ़ तालाब योजना के डूबक्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 21 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस भाग 1 ]

3221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

जतारा

1.256

हरपुरा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा .

रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र . क्र. 22 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

पठरा

0.280 जतारा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )

जतारा.

रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 23 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

0.640 जतारा

(3) हृदयनगर

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

जतारा. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 599-601-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7) जिला (1)

सर्वे क्र. (4)

70

0.180

अशोकनगर

तहसील/ तालुका (2) अशोकनगर

0.328

69

बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.

0.324

(3) तूमेन हल्का 57

24

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

23

0.230

22

0.129

0.233

9

0.120

8

0.074

7

5

0.290

0.112

2

298

0.187

0.013

297

312

0.538

0.010

317

320

0.140

351

0.075

367

0.024

424

0.050

0.043

423

0.060

422

368

0.118

395

0.013

394

0.108

396

0.086

421

0.073

0.010

399

401

0.191

0.135

414

408

0.108

412

0.259

योग

4.261

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 603-607-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 3223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

सर्वे क्र.

तहसील/ तालुका

(2) (3)

(4) (1)

827 अशोकनगर अशोकनगर

825

आमखेड़ा हल्का

824

47

815

458

459

460

464

467

468

473

475

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(7)

(5)

(6)

0.403

0.029

बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.

0.229

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

0.259

0.090

0.086

0.058

0.014

0.162

0.137

0.137

0.058

1.662

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 608-611-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

(3)

सर्वे क्र. (4) तहसील/ तालुका (2)

(1)

205 अशोकनगर

अशोकनगर

207

210

211

मढ़ी तूमेन हल्का 25

213

312

311

310

320

309

322

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7)

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (5)

0.050

0.023

बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.

0.100

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

0.100

0.100

0.005

0.100

0.060

0.040

0.100

0.025 3224

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

[भाग 1

(5)

(6)

(7) (3)

(4)

(2)

(1)

0.418

306

305

0.060

329

0.025

300

0.252

299

0.100

330

0.126

0.020

288

295

0.150

294

0.038

83

0.050

0.022

85

0.022

86

0.101

93

90

0.076

101

0.020

0.065

106

105

0.086

104

0.101

0.111

59

0.030

53

52

0.065

89

0.010

0.040

91

0.300

49

2.991

योग

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 613-616-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(7) तहसील/ तालुका (2) (3)

सर्वे क्र. (4)

(1)

0.123

131/1

अशोकनगर अशोकनगर

132/2

0.091

बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.

0.001

133

जुगिया हल्का 58

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

0.233

134

0.065

142

0.110

141

0.600

144

222/2क 0.104 3225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(6)

(4)

(1)

(2) (3)

(5)

(7)

222/2ख

0.162

220/3

0.039

0.097

220/4

164

0.130

189

0.030

0.072

188

192

0.094

0.040

193

208

0.013

210/4

0.162

212/2

0.216

212/1

0.117

212/4

0.023

योग

2.522

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारीअशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 618-621-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(7) तहसील/ तालुका (2)

(5)

(1)

(3)

सर्वे क्र. (4)

184

0.103

अशोकनगर अशोकनगर

185 में 0.032

बरखेड़ा छज्जू एल.बी.सी. की नहर निर्माण हेतु.

186

0.032

अनन्तपुर हल्का 47

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

0.042

187

188/2

0.020

188/1

0.032

0.028

176

0.098

191

192

0.033

193

0.070

0.037

173/1

0.019

173/2

195

0.055

0.112

137/2

137/1

0.123

0.132

136

134

0.032

योग

1.000

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन-623-626-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

सर्वे क्र. (4) (1)

तहसील/ तालुका (2) (3)

212 अशोकनगर अशोकनगर

211

210

जलालपुर हल्का नं . 49

207

204

240/1 क

241

240/2

239

236/3

236/2

231/2

233

402

433

423

योग

:

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(5)

(7)

0.066

0.204

बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.

0.185

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .

0.100

0.233

0.100

0.116

0.025

0.150

0.117

0.094

0.135

0.015

0.300

0.155

0.001

1.995

(2 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) तहसील/ तालुक

(4) 32.500

(3) (2) अशोकनगर सुमेर हल्का नं. 45

(1) अशोकनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बरखेड़ा छज्जू तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म. प्र.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3227

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 31 अगस्त 2013

प्र. क्र. 4 - अ-82-2012-13-क्र. 2781- भू-अर्जन चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6) (3)

(5)

(1)

(2)

(4)

आक्याबीका तालाब परियोजना.

मल्हारगढ़ आक्याबीका

मन्दसौर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मन्दसौर.

24.640 योग . .24.640

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5- अ- 82-2012-13- क्र. 2783 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

आक्याबीका तालाब परियोजना.

मन्दसौर

रूपारेल

मल्हारगढ़

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मन्दसौर.

2.720 योग .. 2.720

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 07 - अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में [भाग 1 3228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(5)

(2)

(1)

(3) बनी

(4) 1.23

बनी 'तालाब योजना.

मन्दसौर शामगढ़

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मन्दसौर , दिनांक 1 सितम्बर 2013

ई. क्र. 255-2013 - प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(6) (3)

(4)

(2)

(1)

0.510

पारली

सीतामऊ

मन्दसौर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.

रहिमगढ़ तालाब योजनांतर्गत नहर हेतु.

(

2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ जिला मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

ई. क्र. 254- रीडर - 2013-प्र. क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(5)

(1)

(2)

(4) 3.190

(3) बसई

मन्दसौर

आसपुरा तालाब सिंचाई योजना.

सुवासरा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.

बांगली

5.120

मन्दसौर

आसपुरा तालाब सिंचाई योजना.

सुवासरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 40- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ). से. (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)

(4) 0.228

(3) रिठौंदन

भितरवार

(1) ग्वालियर

योग .. 0.228

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 41 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में ) (2) चीनौर

(3) बेरनी-2

(4) 0.410 (1) ग्वालियर

योग .. 0.410

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) नहर संभाग क्र. 1 डबरा . कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा 16 की उपशाखा 1 एल के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 1638 - भू-अर्जन नहर - 13 - प्र. क्र. 36- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिए गए अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम-गवला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.312 हेक्टर.

खसरा नं.

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

1.170

23/1, 24

25/1/1/1/1/2

0.100

0.570

26/2, 30/2

0.235

27/1 , 28/1

0.460

90/1/1 , 90/2/1

0.412

90/1/2, 90/2/2 , 93/1

0.240

98/2/1

98/2/2

0.240

0.630

100/1 , 102/4

0.320

101/1/1 , 102/2

0.320

101/1/2

0.625

102/3 , 103 , 104, 105

1.010

106/1/1 , 106/1/2 , 107

0.160

106/1/3 , 106/2 , 110/1/2

0.290

110/1/3

0.405

0.200

110/2

(2)

(1)

112/1

0.225

112/2

0.180

112/3

0.180

0.290

113/1/2

0.300

113/2/1

0.160

113/2/2

0.220

114

0.370

योग.. 9.312

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना सेगवाल उप नहर के निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन्शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 3827 - भू- अर्जन- 2013 - प्र . क्र. 03 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना भाग 1 ]

3231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(ग ) ग्राम- कुंवरपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.46 हेक्टर.

ग्राम कुंवरपाड़ा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण सर्वे

क्रमांक

रकबा (हे. में)

(2) (1)

64/1

0.11

0.04 64/2

96

0.13 80

0.28 81

0.27

0.27 82

0.03 8

151

0.10

0.06 152

153

0.02

0.15 154

67

1.00 70

0.35 69/1

0.41

0.38 69/2

0.30 73

74

0.19 77/1

1.13 77/2

1.24

0.34 65

0.12 68

75

0.16 63/239

0.04 योग : 7.12 ग्राम कुंवरपाड़ा की प्रभावित सरकारी भूमि का विवरण

रकबा सर्वे

क्रमांक

(हे. में) (1)

(2) 66

0.81 78

0.06 71

0.22

0.04 79

76

0.01

0.20 108

योग : 1.34 निजी एवं शासकीय भूमि का कुल रकबा : 8.46 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- प्रभावित डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम , दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 3922- भू- अर्जन-2013 प्र. क्र . 35- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- आलोट

(ग ) ग्राम- गुराड़िया एवं नवेली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-00.98 हेक्टर .

सर्वे नं. (1)

रकबा (हे . में ) (2)

ग्राम-गुराड़िया

392/01

00.90 योग : 00.90

ग्राम-नवेली

00.04

23 24

00.04

योग : 00.08 महायोग : 00.98

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भण्डारिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

3232

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

रतलाम, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. 3961 - भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 35 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- आलोट

(ग ) ग्राम- गुराड़िया एवं नवेली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-00.98 हेक्टर.

रकबा ( हे. में) (2)

सर्वे नं. (1)

ग्राम-गुराड़िया

392/01

00.90

00.90

योग :

ग्राम-नवेली

23

00.04

00.04

24

योग : 00.08

महायोग : 00.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आलोट नल जल आवर्धन योजनान्तर्गत एनीकट इन्टेकवेल तथा विद्युत ग्रीड निर्माण के लिये निजी भूमिकाअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अशोकनगर

(ख ) तहसील- ईसागढ़

(ग ) ग्राम- विजयपुरा

(घ) क्षेत्रफल-0.156 हेक्टेयर

सर्वे नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (1)

(हे. में) (2)

464/1

0.156

योग : 0.156

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पचलाना बांध की निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2013

प्र. क्र. 13- अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]

3233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- मैरोन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-34.143 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

19

0.081

21

0.318

23

0.401

26

0.093

27

0.542

29/2

0.202

0.285

29/3

0.471

29/4

1.286

32/1

32/2

0.322

0.563

33

37/2

0.274

0.129

37/3

43

0.696

0.180

44

54

0.016

222

0.024

223

0.186

224

0.142

225

0.024

227

0.016

228

0.016

0.008

237

0.069

250

251

0.028

254

0.061

259

0.049

260

0.178

(2)

(1)

263

0.016

267

0.401

0.210

268

1.064

277

279

0.676

283

0.113

284

0.210

285

0.036

286

0.926

291

1.254

292

0.959

0.700

293

0.636

294

295

0.397

296

0.372

299

0.821

300/1

0.500

300/2

0.205

300/9

0.809

300/10

0.809

0.500

300/11

300/12

0.650

300/13

0.405

300/14

0.500

302

0.825

305

1.007

306

0.591

307

0.209

308

0.305

309

0.534

310

0.344

311

0.469

312

0.656

313

0.813

0.500

314

315

0.065

316

1.064

317

0.409

318

0.024

319

0.388

322

1.501

238

0.024

239

0.498

245

0.028 3234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

246

0.295

0.433

248

249

0.332

300/3

0.500

0.500

300/4

300/5

0.500

0.500

300/6

0.500

300/7

0.500

300/8

कुल योग : 34.143

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है .

प्र. क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील - टीकमगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- मौखरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-88.498 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.125

1060

1065

0.061

0.097

1066

0.223

1067/1

0.081

1067/2

0.543

1071

1073

0.910

1.007

1073/1573

[भाग 1

(2)

(1)

0.467

1075

0.194

1076

0.700

1077

0.421

1079

1080

0.113

0.251

1081

1082

0.142

0.020

1085

0.480

1087

1090/1

0.270

1096

0.105

0.272

1097

0.073

1099

1100

0.158

0.053

1102

0.166

1103

1225

0.194

1226

0.138

1227/1

0.036

1228/1

0.178

1228/2

1.275

0.486

1229

2.201

1230/1633

0.012

1233/1634

0.036

1233/1635

0.028

1235

1236

1.303

1238

1.598

0.995

1239

1240

0.198

0.397

1241

1242

0.870

0.466

1245

1246

0.380

1247

0.898

1248

0.397

0.348

1249

1.028

1250

1251

0.190

0.445

1252

0.704

1270

1.659

272

1273

1.327

1275

1.096 भाग 1 ]

3235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(1)

(2) 1276/1

3.656

1.633 1276/2

2.023 1276/3

1280/1

0.478

0.668 1281

0.773 1283

1.339 1284

5.301 1285

1287

0.291

0.591 1288

0.587 1289

1290

0.085

3.890 1291

0.085 1292

1293

4.156

0.599 1294

1295

0.753 1296

1.088

1.987 1297

1.976 1298

0.502 1104

1105

0.117 1106

0.041

1.296 1107/2

0.202 1210/1

0.506 1210/2

1.088 1214

0.462 1215

1216

1.234

0.016 1218

0.162 1219

0.506 1220/1

1.036 1220/2

0.870 1220/3

1222

1.315 1224

0.140

0.445 1253

1.210 1254

0.849 1255

0.821 1256

1257

0.134 1258

0.077

0.012 1261/1

5.410 1261/2

(2)

(1)

0.805

1261/1637

1261/1638

2.765

1262

1.802

0.410

1266/3

0.224

1266/5

1266/6

0.318

1267/1

0.124

1267/2

0.270

1299

0.166

1300

0.301

0.032

1303

0.030

1305

1306

0.380

1307/1/1

0.640

0.053

1307/1/3

1.000

1307/2/1

1307/2/2

1.000

0.520

1307/4

1307/5/2

0.630

1307/7

0.760

1327/1

0.137

1328

0.101

योग : 88.498

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु .

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है.

प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़ 3236

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2) (ग) नगर/ग्राम- मगरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 130.170 हेक्टेयर खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में) (1)

(2) 4

0.454 5

0.692

1.157 6/1

6/2

0.421 7/1

0.951

1.639 7/2

8/1

0.050 8/2

0.241 9

1.161 10

0.490 11

0.332 12

0.405 13

0.271

0.340 14

15

0.356 16

0.474 17

0.154 18

0.028

0.057 19

20

0.081 21

1.084 22/1

0.484

0.348 24

0.648 25

0.539 26/1

0.032

0.234 26/2

27

0.530 29/1

0.804 29/2

1.046 31/1

0.523 31/2

0.335 33

0.259 34

0.571 36/1

0.404

0.398 36/2

37

0.401 38

0.563 (1)

(2)

39

0.206

40

0.490

42

0.194

43

0.324

0.773

44

45

0.158

46

0.356

47

0.267

48/1

0.084

48/2

0.083

48/3/1

0.142

48/3/2

0.125

0.271

49/1

49/2

0.415

49/3

0.264

0.676

50/1

50/2

0.335

51/1

0.028

51/2

0.182

52

0.182

53

0.328

55

0.036

57

0.372

58/1

0.193

0.240

58/2

59/1

0.344

59/2

0.101

60

0.142

61/1

0.378

61/2

0.035

0.020

62

63

0.324

64

0.182

65

0.283

0.223

66

0.271

67

68/1

0.239

68/2

0.704

69

1.169

71

0.709

72

0.587

73

0.231

74

0.251

75

0.943 3237

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

0.514 78

79

0.186

0.174 83

0.020 84

85

0.121 86

0.101 87

0.372

0.178 88

89

0.146 90

0.182 91

0.202

0.227 92

93

0.202 94

0.555

0.206 95

0.514 96

0.494 97

0.158 98

99

1.088 100

0.146 101

0.312

0.368 102

103

0.194 104

0.182

0.170 105

106

0.150

0.138 107

0.125 108

0.101 109

110

0.190

0.077 111

0.206 112

0.263 113

0.247 114

115

0.352

0.045 116

0.802 117

0.077 118

0.053 120

0.397 121

0.206 122

123

0.696

0.425 125

126

2.424 (1)

(2)

127

0.632

128

0.279

129

0.798

0.425

130

131

0.498

133

0.267

134

0.789

0.287

135

136

0.926

137

0.401

138

0.466

139

0.466

140

1.343

141

0.890

142

0.380

143

0.388

0.486

144

145

0.454

146

0.632

147

0.421

0.437

148

1.227

149

151

0.115

0.116

154

0.332

155

0.061

156

158

0.543

159

0.105

160

0.619

161

0.109

162

0.093

163

0.299

164/1

0.999

0.235

164/2

165

0.433

0.158

166

167/1

0.083

167/2

0.067

0.028

168

169

0.793

170

0.125

171

0.162

172

0.692

0.061

173 3238

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2) 174

0.121 175

0.619 176

0.109

0.785 177

0.024 178

0.113 179

180

0.110

0.805 187

0.020 228

232

0.018

0.150 233

0.245 234

0.060 235

0.202 240

0.380 242

0.543 244

246

0.757 247

0.053

0.668 248

0.365 249

250

0.466

0.543 251

1.765 253

0.097 258

0.308 260

0.243 262

0.089 263

264

0.129 265

1.206

0.085 266

0.077 267

0.049 268

0.182 269

270

0.563 272

0.065 273

0.312

0.053 274

0.575 276

278

0.251 280

0.320 281

0.563 282

0.741 284

1.028

0.200 288

305

0.636

(2)

(1)

308

1.423

0.202

313

314

0.413

0.283

316

320

0.632

327

0.745

329/1

0.842

329/2

1.137

340/2

0.105

342

0.142

349/1

0.470

349/2

0.572

350

0.057

351

0.194

352

0.348

356

0.021

0.086

357

358

0.016

0.500

359

0.245

374

386

0.090

387

0.199

393

0.165

0.550

395

452

0.020

0.780

465

466

1.060

468

0.967

0.878

469/1

469/2

0.680

473

0.795

477

0.704

478

0.080

548

0.140

549/738

0.170

549/739

0.180

550

0.125

0.279

551

0.225

552

554

0.076

557

0.150

560

0.230

567/1

0.985

596

0.304

597

0.959

600/1

0.260 भाग 1 ]

3239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2) (1)

600/2

0.260 601

0.069 603

0.138

0.493 604

605

0.526 608

0.289 619/1

0.660 621

0.474 622

0.012 623

0.356 641/1

0.076 641/2

0.810 642

0.263

0.243 643

644

0.291

0.946 646/1

0.782 646/2

0.061 647

0.077 649

650/1

0.164 650/2

0.960

0.655 650/3

0.214 651

0.862 656

657

0.069 658

1.197

0.097 659

660

0.231

0.390 664

666

1.162 667

0.219 669/1

0.369 669/2

0.368 670

0.045

0.567 671

672

0.049

0.040 673

675/1

0.102 675/2

0.030 675/3

0.353 676/1

0.706 676/2

0.353 676/3

0.353

0.040 678

679

0.478 (1)

(2)

680

0.243

1.108

681

698

1.180

0.045

699

700

0.040

701

0.454

702'

0.219

703

0.417

704

0.202

705

0.393

706

0.202

707

0.206

708

0.142

0.259

709

710

0.433

711

0.514

712

0.405

0.190

713

714

0.210

715

0.206

716

0.214

717

0.263

0.069

718

719

0.049

720

0.061

721

0.583

722

0.324

723

0.085

724

0.332

0.125

725

726

0.833

727

0.036

0.344

728

729

0.166

730

0.417

731

0.097

732

0.105

योग : 130.170

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है .

3240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 18 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- टीकमगढ़

( ग) नगर/ग्राम- सूड़ा धरमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.238 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.170

1024

1025

0.085

0.125

1026

1027

0.085

1038/1

0.046

0.045

1038/2

1041/1

0.147

0.148

1041/2

1043

0.097

0.101

1044

1045

0.194

0.587

1046

0.089

1047

0.088

1048

0.125

1049

0.089

1049/1485

0.069

1050

1053

0.974

0.069

1054

0.028

1055

0.032

1056

0.073

1057

1066

0.081

1074

0.210

0.097

1075

1076

0.109

0.069

1077

1078

0.085

[भाग 1

(2)

(1)

1079

0.162

1080

0.168

1295/ख

0.360

1299

0.223

1304

0.700

1305

0.454

1306

0.178

0.065

1351

1352

0.490

1355

0.708

1356

0.429

1358

1.234

1366

0.425

1368

0.158

1373/2

2.025

1374/1

0.750

1.080

1374/1/2

1374/2

1.245

2.023

1374/4

1374/5

2.023

1374/क

1.141

1.080

1374/ख

1376

0.356

1378

0.356

1379

1.995

1381

0.514

1382

0.534

1384/1

0.347

1458

0.210

1.108

1458/1 /क

1458/2

0.134

1458/3

0.267

1081

0.073

1082

0.198

1088

1.193

1089

0.898

1096/1

1.348

1098

1.854

1106

1.343

1140

0.380

1295

1.202

1295/1496

0.113

1460

0.943

0.400

1461/1 भाग 1 ]

3241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

1461/2

0.403

0.100

1463/1

1464/1

1.619

1468

0.644

0.486

1469

1424/2

0.580

1424/3

0.400

1425/1

0.260

1426/1

2.023

1426/2

0.291

1427

0.603

0.624

1428

1049/1485

0.089

योग : 43.238

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है.

टीकमगढ़ , दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील - टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- दरगुवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.582 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.096

458/1

458/2

0.232

0.076

458/3

(1)

(2)

0.081

460

465

0.016

466

0.081

योग : 0.582

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जासकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- लटेरी

(ग) ग्राम- जालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.322 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

77

1.764

59/1/1/8

0.076

59/2

0.239

0.243

59/1/1/9

योग : 2.322 3242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है. - सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि काअर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, लटेरी एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम-लोधाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.357 हेक्टर.

सर्वे नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

प्राधिकृत अधिकारी (3)

(2)

(1)

0.010

139

140/2

0.100

0.040

140/1

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र.) .

0.032

145

0.060

144

143

0.050

0.025

146/1

0.040

146/2

योग .. 0.357

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 12.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : - अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग ) ग्राम-खामखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.785 हेक्टर.

सर्वे नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

प्राधिकृत अधिकारी (3) 606/1

0.194 कार्यपालन यंत्री, सम्राट

0.075

549/1

अशोक सागर संभाग 550

0.065 क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .

555

0.146

554

0.120

0.080

556/1

0.068

511/2

509/1

509/2

0.070

509/3/1

502/1

0.065

502/2

0.095

504/802

0.090

501/1

0.082

460/1

0.170

0.128

462 466

375/1/1

0.318

375/1/2 375/2

375/3

0.117

376/1 376/2

0.026

384/4/1 /1 क

0.068

381/6/2

385

0.005

386

0.039

409

0.152

411/1

0.020

411/2

0.020

415/1/1 भाग 1 ]

3243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

(3) 421/1

0.110

421/2

0.120

424/1

0.055

428

0.055

431/1

0.045

199/1/1

0.120

199/2/1

204/1

0.170

204/2/1

0.162

204/2/2

206/1

0.005

206/2

0.071

207

0.123

212/1

0.032

0.107

190/1/1

0.018

190/2

0.122

197/3

199/5

0.225

200

197/2

0.032

योग.. 3.785

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 8,9,10,1,12 .

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र. क्र. 05- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- दल्लाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.734 हेक्टर.

सर्वे नंबर

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(3) (1)

102/1/2

0.172

0.015

102/1/1/

102/2/1

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .

0.149

102/2/2

101/1

0.110

101/2

100/2

0.081

100/1

0.136

0.071

86

योग.. 0.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 7.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र. क्र. 06- अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- सलाईखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.026 हेक्टर.

सर्वे नंबर

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.032

258

259/2

0.272

259/1

0.182

(3) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ). 264/3

0.075

265/1

0.075

265/2

0.165

328/1

0.125

330

332

0.100

1.026

योग..

3244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत टेल माइनर .

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07 - अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-विदिशा

(ग) ग्राम-सगोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.798 हेक्टर .

सर्वे नंबर

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

0.017

10/1

कार्यपालन यंत्री, सम्राट

0.025

9/1

11

0.260

अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .

26

0.055

27

0.055

47

0.100

29/1

0.084

29/2

0.122

0.080

48/2

योग.. 0.798

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 5 .

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र. क्र. 08 - अ - 82-12-13 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

[भाग 1 (ग) ग्राम- खजूरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टर.

सर्वे नंबर

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(3) (1)

174

0.110 कार्यपालन यंत्री, सम्राट

0.126

168

अशोक सागर संभाग 172

0.178 क्र. 2, विदिशा ( म.प्र.) .

173

0.026 योग.. 0.440

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बर्से सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 6.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र. क्र. 09 - अ - 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग ) ग्राम- बल्लाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.568 हेक्टर.

सर्वे नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

प्राधिकृत अधिकारी (3)

(2)

38

0.010 कार्यपालन यंत्री, सम्राट 39/2

0.123

39/1

0.010

अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .

0.068

41/2

0.081

41/1

30/1

0.227

30/2

0.049

योग.. 0.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 6.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक' एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- बरों

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.462 हेक्टर.

सर्वे नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

प्राधिकृत अधिकारी (3) (1)

(2)

606/2

0.100 कार्यपालन यंत्री, सम्राट

0.010

608/2

अशोक सागर संभाग

0.178

606/2

क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .

609

0.039

585

0.035

583/2

0.100

योग.. 0.462

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 7 , आर.एस.एम. 1 / आर.एम. 7 .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील-विदिशा

(ग ) ग्राम- बालाबरखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.795 हेक्टर.

सर्वे नंबर

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) (1)

(2)

92/1/2

0.080

92/1/1

0.080

92/2

0.126

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .

90

0.180

88/1

0.072

88/2

0.090

47/1

0.009

47/2

0.189

20/3/1/2

0.100

235/3/1

0.158

235/6

235/4/11

0.060

235/4/2

235/5

0.046

237

0.090

0.115

238

239/1

0.400

239/2

239/3

239/4

योग. 1.795

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . बर्से सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 1,3,4.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील-विदिशा 3246

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

(ग) ग्राम- पिपलिया अजीत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टर.

सर्वे नंबर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

प्राधिकृत अधिकारी (3) (1)

231/11

0.50

231/2

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा ( म.प्र. ) .

योग .. 0.50

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बर्से नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- अगरा जागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.158 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.252

10/2/1 क

133/2

1.000

0.500

134/1

0.836

10/2/2क

0.836

10/2/3क

1.296

10/3

0.836

10/4

0.118

10/1

0.282

16

2.380

17

18

0.863

141

0.209

20

1.045

0.392

29/1

0.392

29/2

0.188

103

27

0.117

[भाग 1

(2)

(1)

45

0.084

47

0.449

0.031

51

52

0.084

54

0.073

56

0.125

53

0.052

0.073

55/1

55/2

0.018

0.018

55/3

55/4

0.018

0.019

60/1

0.112

122

0.021

123

0.315

128

0.010

0.659

129

1.526

131

0.550

135/1

135/2

2.268

0.232

99/2

137

0.157

138

0.073

0.011

119

139/2

0.261

139/1

0.209

140

0.136

0.104

142/1

0.105

142/2

102

0.115

108

0.330

114/2

0.209

115

0.293

0.063

118

227/2

0.813

227/3

0.500

0.500

227/4

योग : 22.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-264 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- पोहरी

नगर ग्राम- सापरवाड़ा

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-25.47 हेक्टर.

(घ)

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

296

0.03

299

0.08

300

301

0.07

302

0.06

0.06

303

0.01

305/1

0.01

305/2

0.16

306

0.52

307

0.10

309

0.13

310

0.02

311/1

0.06

318

319

0.06

0.07

320

0.06

321

322

0.05

0.11

323

0.05

324

325

0.08

0.03

326

0.04

419

(1)

(2)

0.24

421/1

0.23

421/2

421/3

0.23

0.32

424

425

0.22

430

0.50

0.08

431

432

0.38

436

0.04

0.45

516/2

0.95

516/3

516/4

1.00

516/5

0.70

516/7

0.60

516/8

0.60

517/7

0.07

0.30

517/8

0.60

517/9

517/10

0.01

0.60

517/11

517/12

0.20

517/13

1.00

517/14

0.50

517/15

0.15

0.60

517/16

518

0.54

520

0.31

0.03

521

522

0.28

0.27

523

524

0.19

0.13

525

526

0.14

0.11

529

0.09

531

532

0.19

0.39

533

0.76

534

535

0.17

536

0.09

537

0.16

538

0.28

539

0.19 3248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.25

540

0.89

541

0.42

542

0.61

544

0.16

545

547

0.61

548

0.61

0.12

549

550

1.68

0.30

551

0.88

552

0.54

553

0.33

555

557

0.28

0.52

558

0.50

560

योग .. 25.47

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-270.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पोहरी

(ग ) नगर ग्राम- देवरीकलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-54.67 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

सर्वे नम्बर (1)

0.01

461

0.03

474

0.04

476

[भाग 1

(2)

(1)

0.04

477

0.02

478

0.07

480

484

0.19

0.08

485

486

0.01

0.10

487

0.14

488

490

0.10

0.46

491

492

0.17

0.33

493

0.01

583

584

0.70

0.10

586/2

597

0.74

0.08

598

0.41

619

620

0.14

0.05

621

0.17

622

623

0.04

625

0.04

626/1

0.11

626/2

0.08

0.04

628

629

0.03

645

0.08

646

0.08

647

0.02

0.09

649

651

0.20

0.05

653

0.03

654

659

0.01

660

0.07

661

0.07

0.19

662

663

0.05

1.05

665

667

0.44

0.03

668

672

0.10

676/1

0.04 3249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.03 676/2

0.07 677/1

0.07 677/2

0.05 684

0.30 685

0.15 686

0.11 688

0.33 689

0.13 690

0.05 691/1

0.10 691/2

0.03 693

0.06 732

0.27 733

0.50 735

0.21 749/952

0.55 749/953

0.28 750

1.31 751

752

0.80 753

1.70 754

1.42

0.30 755

0.57 756

1.28 757

0.38 758

0.01 764/944

0.86 766

767

0.37

0.65 768

770

0.10

0.02 771

0.47 774

0.73 779

0.95 780

0.63 782/1

0.06 782/2

0.28 783

0.18 785

786

0.68

0.54 788

1.30 789

1.14 790/1

0.30 790/2

(2)

(1)

0.70

791

0.28

792

1.44

793

0.97

794

0.22

796

797

0.31

0.61

798

0.68

799

800

0.48

0.45

801

802

0.33

0.10

803

806

0.39

807

0.47

0.63

808

0.80

809/954/1

0.80

809/954/2

0.01

809/954/3

0.24

809/956/1

809/956/2

0.22

0.60

809/956/3

0.33

809/956/4

809/ 1 क

1.00

0.22

809/957

809/958

0.21

1.20

809/9

0.55

809/10

0.03

809/12

0.06

809/13ख

0.01

809/13ग

0.16

809/ 13घ

1.00

809/14

809/15

1.50

809/16

0.05

809/20

0.04

809/21

0.75

809/22

0.80

0.79

809/23

809/24

0.86

810

0.38

0.34

811

813

0.25

815

0.16

0.15

816 3250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.40

818

819

1.43

0.09

820

0.09

821

0.20

822

823

0.43

825

0.33

828

0.50

831

0.63

832

0.21

833

0.04

0.10

834

0.03

835

0.03

836

0.27

838

0.05

839

0.09

840

841

0.07

0.09

842

0.01

843

846

0.08

0.23

848

0.16

854

0.09

856

योग .. 54.67

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2013-277.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पोहरी

(ग) नगर ग्राम- मडरका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.73 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1.44

3

4

0.65

5

0.01

0.02

6

0.01

7

0.02

12

15

0.03

0.01

21

22

0.01

23

0.02

0.01

31

0.01

32/1

0.01

32/2

0.23

33

0.04

35/1

0.02

35/2

0.03

35/3

35/4

0.03

47

0.01

0.03

48

0.04

49/1क

49/1ख

0.08

0.20

49/2

0.16

52/1

0.16

52/2

0.21

53

0.09

54

0.20

55/1

0.02

68

0.16

69/1क

0.15

69/1ख

69/2

0.31

71

0.16

72

0.41

0.16

73

0.20

74

75

0.09

77/1

0.01

93

0.02

0.40

94 3251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.60

95

0.03

97/1

0.05

97/2

0.18

102/1

योग .. 6.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 7905 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- मडुवाढाना, प.ह.नं. 02 ,

ब.नं. 222 , रा.नि.मंडल -चौरई (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-63.617

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.650

112, 113/1

0.627

113/2

(2)

(1)

1.308

114

0.344

116/2

0.652

116/1

118

0.522

0.121

294/1

1.214

154/1 क

162/1

0.061

0.367

337/1

0.008

299/2

0.413

154/1ख

0.566

155/ 1 च

156

0.045

0.971

155/1 ज्ञ

0.040

294/2

0.202

153/2

0.311

152

0.607

155/ 1 क

0.007

299/4

0.022

298/1

0.859

155/1ख

0.607

155/1 ग

297/2

0.008

157/1

0.328

158/1

0.205

0.052

296/2

157/2

0.542

0.538

158/3

157/3 ,

0.162

158/2

0.146

169/1 ग

0.306

200/3 , 200/5

200/8

0.198

204/1

0.121

206/3

0.113

210/2

0.340

0.534

158/4

0.142

159/7

159/1

0.138

0.141

159/4

0.121

159/2

159/3

0.235

0.040

159/5

159/6

0.137

160/1

0.016

0.080

161/3 3252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(1)

(2) 161/5

0.292

0.316 161/1

160/2

0.020 161/2

0.441

0.457 161/4

0.162 169/ 1ख

0.030 200/2

311/1

0.038

0.619 169/1क

0.291 169/ 2क

0.008 169/1 घ

169/ 1ख

0.265

0.061 201 /2 ग

0.020 199

0.004 297/1

200/6

0.194

0.065 200/7

0.061 201 /2ड

306

0.020

0.130 169/1 ड

0.032 169/2ग

200/9

0.031 311/5

0.029 200/4

0.354

0.100 170/2, 195 ,

198/2, 201 / 2ख

202/1

0.210

0.514 202/3

290

0.065

0.348 392/12, 392/13

0.117 392/14, 392/15

202/2

0.656 289/1

0.056 202/4

0.749

0.866 206/1

289/2

0.057

0.198 392/3, 392/5

0.136 392/6, 393/1

0.251 204/2, 205/1

0.091 393/6

0.417 204/3 , 205/2

(1)

(2)

206/2

0.263

307

0.012

393/5

0.141

207/1

0.433

0.429

207/2

209/2

0.481

311/4

0.061

265

0.061

0.415

324/1, 325/1

2.696

363/1 , 264/1 ,

266/1 , 267/1 ,

269/1

263/3

0.081

267/2

0.761

0.263

369/3

1.416

271/ 1 ड

0.539

263/4, 264/3 ,

266/7 , 267/7 ,

269/3

0.083

324/2, 325/4

0.539

263/5 , 264/4,

266/8 , 267/4,

269/4

0.083

324/3 , 325/5

0.539

263/6, 264/5 ,

266/9 , 267/5 ,

269/5

0.083

324/4, 325/6

0.539

263/7 , 264/6 ,

266/10 , 267/6 ,

269/6

0.083

324/5, 325/7

263/8 , 264/7 ,

0.540

266/11 , 267/7 ,

269/7

0.083

324/6 , 325/8

0.470

266/2

266/3

0.202

384/7

0.116

386/1

0.041

389/ 1 ग

0.219

266/4

0.688

266/5

0.324

388/2

0.203 भाग 1 ]

3253

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2) (1)

0.106 384/2

266/6

0.340 387

0.180

0.100 384/7

388/4

0.197

0.409 268

0.428 270

319/7

0.393

0.182 321/1 छ

0.314 321/5

0.012 321/6

0.784 271/1 ख , 271 / 1 घ,

271/1 च

0.057 271 /1 ड

0.061 271 / 1 ञ

0.288 271 /1 छ

0.947 271 / 1ज

0.202 271/12

0.004 273

0.255 274

275

0.275 276

0.134

0.145 277/2

1.170 271 /1 ठ

0.332 271 /1 त

0.372 272

0.620 277/1 , 278/1

0.117 313/1

0.105 277/3 , 278/2

0.068 291/1 , 291/2 , 292/1

0.061 281/2घ

0.044 291/3 , 292/3

0.020 292/2

0.085 293

296/1

0.049

0.121 392/9

0.024 392/10

297/3

0.028

0.035 298/2

0.105 299/3

300/2

0.048

0.121 392/2

0.121 392/8

0.014 299/1

(1)

(2)

300/1

0.109

312/1

0.016

0.012

312/3

312/4

0.016

301

0.069

302

0.061

0.049

314/2

0.159

303/1 , 304/1 , 391/1

384/1

0.400

0.040

365/3 , 366/4

1.294

389/2छ , 389/3 , 390/1

0.081

303/3 , 304/2 , 391/3

388/3

0.509

391/2

0.121

0.142

392/1

0.008

308

0.426

318/1

0.227

319/2

0.628

321/1 क

0.364

321/ 1 ग

0.938

335/1

311/3

0.057

319/6

0.097

312/2

0.045

1.052

318/2, 319/4

0.086

318/4

319/5

0.202

0.012

313/2

0.048

314/1

386/2

0.041

389/1 घ

0.651

388/1

0.040

0.061

281/2ख

316/1

0.283

316/2

0.316

316/3

0.332

316/4

0.093

317

0.178

0.392

319/1

335/3

0.267

0.218

335/4

318/5

0.333

0.170

355, 356

318/3

0.080 3254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.271

319/3

0.426

320/3

0.262

321/1 ड़

0.375

322/3

0.405

320/1

0.280

321/3

0.004

320/2

0.182

321/ 1 च

0.314

321/2

0.012

321/4

0.405

322/1

0.518

321/1ख

0.061

321/ 1 घ

0.410

336/1

0.180

325/2, 325/3 ,

326/1 , 326/2 ,

327/1

384/5

0.193

359/4

0.405

0.200

384/4

392/4

0.365

0.020

303/2

0.101

392/11

393/2

0.049

0.057

311/2

0.101

394/3

0.450

404/1

404/3

0.450

0.100

200/10

मद आबादी में बने कच्चे मकान 305 शासन

योग .. 63.617 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 2, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1971 - भू- अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- उकठी उर्फ हरिहरपुर 46

(घ) क्षेत्रफल-0.063 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.025

516

योग . 0.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन हेतु.

3255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 1996 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

ग्राम- शिवपुरवा 603

(ग )

(घ) क्षेत्रफल लगभग-1.417 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित रकबा (हे. में) (3)

(2)

(1)

0.028 622/1

0.311

622/2

0.308

0.020 621

0.069

0.170 619

0.963

0.090

1.688

607

606

0.344

0.344

0.035 548

0.138

0.028

0.340

549

0.100

0.409

602

0.010

0.032

600

0.160

0.417

595

0.166

0.042 561

0.158

560/1

0.044

0.121

560/2

0.012 1117/547

0.158

0.100 515

1.040

0.016 562

0.036

0.040 563

0.202

0.136

0.752

594

(2)

(3) (1)

0.022

0.174

599

0.020

0.582

598

योग .. 1.417 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की शिवपुरवा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2002- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम सेमरी जागीर

(घ) क्षेत्रफल लगभग -2.757 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

216

0.081

307

0.032

0.072

317

323

0.030

324

0.096

325

0.012

0.032

329

331

0.060

0.084

400

401

0.024

0.012

402

450

0.236 3256

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(1)

(2)

0.012

461

463

0.072

0.100

483

484

0.048

0.200

488

489

0.120

490

0.264

0.172

494

0.024

495

520

0.412

529

0.118

0.136

534

537

0.176

0.132

538

योग . 2.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2004- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर / ग्राम- डढ़िया

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.212 हेक्टेयर

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.212

431

(2)

(1)

432

0.008

433

0.218

434

0.030

435

0.084

436

0.156

0.040

437

443

0.102

0.032

475

0.064

476

0.040

477

0.212

478

479

0.014

1.212

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2006- भू- अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) नगर/ ग्राम - हरदुआ कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 4.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

583

0.016

584

0.024 3257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

585

0.012 603

0.012

0.144 604

605

0.080

0.072 615

616

0.078 617

0.044 618

0.016

0.068 638

0.048 639

0.020 648

0.024 649

0.100 650

0.028 663

0.120 664

0.058 667

669

0.052

0.012 827

0.020 853

0.080 854

0.004 855

857

0.190 858

0.168

0.004 859

0.284 895

901

0.120 902

0.016

0.008 904

0.008 1136

0.100 1137

0.088 1138

0.080 1139

0.016 1140

1155

0.160

0.140 1156

0.024 1157

0.092 1159

0.184 1171

0.076 1172

1175

0.100

0.052 1176

(2)

(1)

1178

0.024

0.064

1179

1180

0.068

1675

0.024

1676

0.002

0.120

1677

0.006

1678

0.068

1696

1697

0.156

0.016

1698

1700

0.016

0.168

1701

1703

0.006

0.072

1711

1712

0.096

0.016

1713

0.032

1718

0.008

1722

2123

0.132

योग .. 4.136

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब - माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2008 - भू- अर्जन-12-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-कोटर 3258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(ग) नगर/ ग्राम-चितगढ़

क्षेत्रफल लगभग- 0.426 हेक्टेयर

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.044

380

0.086

385

0.013

440

0.036

465

0.048

483

0.034

487

489

0.094

0.008

490

0.063

511

योग . 0.426

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2010- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) नगर/ ग्राम-कोटा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.618 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.124

540

(2)

(1)

548

0.200

0.008

549

0.060

551

0.096

553

0.088

554

555

0.096

561

0.032

586

0.028

587

0.028

0.480

599

0.052

605

606

0.144

607

0.012

608

0.012

609

0.124

610

0.016

614

0.224

0.058

615

0.028

616

0.096

653

0.088

654

0.016

655

0.478

656

0.036

657

0.008

658

789

0.024

790

0.240

0.008

791

0.012

792

0.278

793

0.004

796

0.046

797

0.270

798

0.096

799

0.087

830

0.238

831

0.078

832

0.032

833

0.200

834 भाग 1 ]

3259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(1)

(2)

854

0.088

855

0.067

856

0.218

4.618

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2012- भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ ग्राम- बिहरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.029

1916

2129

0.176

2134

0.123 योग .. 0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की केमली माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2014 - भू-अर्जन-कार्य- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

ग्राम- अमिरिती

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर

(घ)

सिहावल वितरक क्रमांक 2, हिनौती माइनर के निर्माण हेतु खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

1188/1

1188/2

0.02

1188/3

0.01

1189

0.01

1190

1191

0.02

1192

0.02

1193

0.01

1195

0.03

1196

0.02

1199

0.01

1200

0.01

1203

0.02

1217

0.01

0.02

1220

1222

0.01

1206

0.05

1207

0.04

0.06

1210/1 , 1210/2

1211

0.03

0.04

1223/1 , 1223/2

1243

0.01

1246

0.01 3260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.01

1247

0.03

1242

0.14

1233

1234

0.01

योग (अ) 0.65

(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण

1244

0.09 योग (ब ) 0.09 महायोग ( अ +ब ) . 0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2016 - भू-अर्जन- कार्य- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- सेमरी

लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर

(घ)

सिहावल वितरक क्रमांक 2 , हिनौती माइनर के निर्माण हेतु खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.02

936

923

0.01

0.01

924

0.02

985

(2)

(1)

0.06

931

0.01

1107

0.02

1008

1070

0.02

0.02

1368

0.02

1007

0.02

994

992

0.02

0.01

1021

0.02

987

0.02

986

0.03

1062

0.02

1068

0.05

1082

0.02

1081

0.05

1080

1079

0.01

0.01

1094

0.01

1078/1

0.02

1077

1356

0.01

0.01

1109

1426

0.01

1357

0.01

0.01

1358

1423

0.01

0.02

1421

1369

0.01

0.01

1371

1377

0.03

1379

0.02

1373/1

1373/2

0.03

1373/3

योग (अ) 0.70

(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण

1105

0.02

1108

0.02

0.01

1337

0.04

1376 भाग 1 ]

3261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.01

1378

0.01

1380

0.04

1424

0.15

योग ( ब ) महायोग ( अ + ब) . 0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2018 - भू-अर्जन- कार्य-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- अमिलिया

लगभग क्षेत्रफल-0.545 हेक्टेयर

(घ)

सिहावल वितरक क्रमांक 2 , की अमिलिया माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

2484

0.008

0.011

2255

0.020

2478

2258

0.026

0.013

2257

2256

0.008

0.020

2479

(2)

(1)

0.026

2269

2270

0.006

0.006

2271

0.006

2272

2273

0.006

2282

0.048

0.013

2457

0.013

2443

2440

0.002

2279

0.005

0.022

2280

0.004

2346/1 मि

2442

0.016

2467

0.005

0.020

2456

0.010

2444

2400

0.023

0.032

2437/1

0.015

2438/1

0.002

2436/1

2630

0.051

0.004

2641

0.062

2638

0.032

2639

योग (अ) 0.535

(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण 2602

0.010

योग ( ब) 0.010 महायोग ( अ+ ब) .. 0.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमलिया माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2020 - भू-अर्जन- कार्य- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 3262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- महुआर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर

सिहावल वितरक क्रमांक 2 , हिनौती माइनर के निर्माण हेतु खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.06

949

0.06

948

0.03

940

0.07

911

0.03

943

934

0.01

0.02

906

0.03

932

944

0.03

0.03

946

0.08

939

935

0.01

0.01

936

931

0.04

0.01

912

909

0.06

0.02

907

0.02

899/1 , 899/2

0.01

930

0.01

915

0.06

903

योग (अ) . 0.70

(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण

0.02

904

0.02

900

0.05

901

योग (ब) 0.09 महायोग( अ+ ब) 0.79

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. 5857 - जि.भू.अ.- 2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- केवलारी रा . नि. मं. केवलारी ग्राम- बिछुआ, माल , ब. नं. प.ह.नं. 37 (ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अशासकीय भूमि

0.17

33/2

33/1

0.44

योग . 0.61

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

3263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 5857- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ग) ग्राम- मैरा, ब. नं. 148, प.ह.नं. 05

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.66 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अशासकीय भूमि

0.38

361/1

363/1

0.18

0.20

363/3

383/2

0.10

360

0.13

0.34

362

382

0.52

0.57

384

0.23

385

394/1

0.01 योग 2.66

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857- जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ग) ग्राम- बिछुआ रैयत , ब. नं. प.ह.नं. 37 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अशासकीय भूमि

76

0.34

0.20

74

0.14

89

0.01

88

96/3

0.16

0.01

96/2

योग .. 0.86

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857- जि.भू.अ.-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं . केवलारी (ग) ग्राम-डोभ, ब. नं. 69, प.ह.नं. 40/30 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

अशासकीय भूमि

0.05

431

0.06

432/1, 432/2

0.11

425/1

425/3

0.11

0.05

426/1

0.05

426/2

506

0.16

0.44

507/1 , 507/2

0.33

513/1

0.04

513/2

योग .. 1.40

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

3264

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 5857 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी

(ग) ग्राम-ग्वारी , प.ह.नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

40

0.23

132

0.13 0.19

145

0.55

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857 - जि.भू.अ.- 2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी, रा. नि. मं. पलारी (ग) ग्राम-कंडीपार, ब. नं. 25, प.ह.नं. 05 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

0.46

114

0.04

118

योग . 0.50

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 5857 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

तहसील-केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ख)

(ग) ग्राम- मलोरी , ब. नं. प.ह.नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अशासकीय भूमि

3

0.07

75

0.04

76

0.13

0.33

1/1, 1/2

0.03

12/1 , 12/2

योग . 0.60

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857 - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- केवलारी

(ग) ग्राम- केवलारी, प.ह.नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

अशासकीय भूमि

255/1

0.13

255/2

0.20 3265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

255/3

0.11

255/4

0.55

योग . 0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 5857- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी (ग) ग्राम- बोथिया, ब. नं. 139, प.ह.नं. 29/39 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अशासकीय भूमि

145/2

0.12

64

0.03

0.01

143

0.06

144

0.06

63/1

0.07

63/2

0.08

63/3

0.07

62/2

222

0.15

223

0.14 योग .. 0.79

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857- जि.भू.अ.- 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - केवलारी , रा. नि. मं. केवलारी ग्राम- चोरापाठा, ब. नं. , प.ह.नं. 38

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-1.310 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अशासकीय भूमि

0.50

310

311

0.20

320/2

0.15

0.06

278/6

0.06

279/1

279/3

0.14

309

0.12

279/2

0.08 योग .. 1.31

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय केवलारी (भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 559 - भू- अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन 3266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- चिचली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.260 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.260

369

0.310

357/1

0.110

371

377/4

0.135

0.235

396/1

0.030

398/3

0.145

398/5

407

0.210

404/1

0.210

0.055

404/2

255/2

0.345

255/3

0.130

0.115

255/4

0.065

9/8

427/4

0.155

0.040

427/5

428/1

0.140

429

0.210

451

0.195

452/2

0.160

0.020

9/7

84/2

0.130

0.095

84/1

0.120

83/1

0.025

83/2

0.370

81/1

0.080

11/2

0.260

0.035

18

0.200

452/3

(2)

(1)

17/2

0.155

361/3

0.515

योग.. 5.260

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जूनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 560 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-सत्राटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.742 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

59

0.100

60/6

0.140

0.170

60/5

0.050

60/4

69/1

0.130

69/6

0.090

69/3

0.110

69/4

0.110

0.110

69/5

70/1

0.230

56

0.060 3267

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

57/7

0.180

57/3

0.090

0.145

57/1

0.392

18

0.180

19

20/1

0.080

0.035

20/2

0.095

21

81

0.035

232/3

0.015

0.050

155/1

0.070

155/2

0.245

156

0.220

160/1

0.240

161/2

0.090

162, 163

0.135

164, 165

166/1/2

0.185

0.190

166/5

0.060

167/1

0.060

167/2

167/3

0.060

0.060

167/4

167/5

0.060

0.060

167/6

0.410

168/1

योग.. 4.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जूनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 561 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- खरगोन

(ग ) ग्राम- बोरगांवखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.930 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.020

10

11

0.170

12/1

0.100

0.050

12/2

13

0.110

0.220

19/1

21/1

0.160

21/2

0.120

21/3

0.100

26/2

0.200

26/3/1

0.130

26/3/2

0.240

30

0.150

31

0.090

32/1

0.110

32/4

0.040

33

0.140

33/254

0.010

125/1

0.150

125/2

0.150

129

0.600

0.550

131/1

131/2

0.130

132/1

0.150

132/2

0.190

132/3

0.050

133/1

0.030

133/2

0.100

0.250

133/9

135

0.200

137/1

0.220

योग.. 4.930 3268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिंग मेंन 4 हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 562 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- खरगोन

(ग) ग्राम-टेमला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.429 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

357

0.060

358

0.041

0.020

359

360

0.120

0.040

361

362

0.040

363

0.190

0.010

369

370

0.030

0.070

371

0.040

373

0.020

374

0.210

378

0.140

380

0.100

381

391/1

0.090

0.070

391/2

(2)

(1)

0.060

392/2

393/1

0.030

0.090

393/2

395

0.140

0.090

545/2

0.425

958/1

0.250

958/2

959

0.170

961/1/1

0.336

0.222

961/1/2

961/2

0.361

0.181

961/3

0.271

961/4

961/5

0.271

962

3.000

966/1

0.102

966/2

0.526

966/3

0.263

966/7

0.040

0.210

968/1/1

0.230

968/1/2

969/1

0.150

969/2

0.190

973/1

0.050

973/2

0.180

974/1

0.210

974/2/1

0.030

0,460

979

0.080

981

0.080

983/1

983/2

0.090

986

0.130

0.040

991

993/2

0.100

994

0.210

0.090

996

0.040

997

998

0.300

1161

0.440

योग.. 11.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 , राईजिंग मेंन -4 एवं पम्प हाउस -2 हेतु.

3269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. 566 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील-महेश्वर

(ग) ग्राम- पिपल्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.577 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

2/1/2

0.020

0.050

2/1/3

2/1/4

0.113

0.020

3/1/3

2/1/5

0.109

0.688

3/1/1

1.000

2/3/1 3/3/1 4/3/1

2/3/2

0.180

3/3/2 4/3/2

0.440

6/1/2

0.200

8/2

8/3

0.730

0.821

8/4

9/2/4

0.052

75/1

1.910

(2)

(1)

75/2

0.060

0.040

78

0.400

86

87

0.320

0.720

88

89/1

0.494

3/1/2

0.350

2/2

3/2

1.630

4/2

5/2

0.520

7/2/2

0.250

90/4/1

0.610

91/1/1

0.200

89/2

90/1

0.850

90/2/3

0.800

योग. 13.577

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग देवास , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 1359- भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र. 1-अ- 82-2012-13- भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 1-अ- 82-2012-13 में जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत उद्घोषणा क्रमांक 1108 , दिनांक 31 जुलाई 2013 द्वारा दतूनी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब में डूब से प्रभावित ग्राम ठिकरिया की निजी भूमि 115.62 हे . का प्रकाशन किया गया था. किन्तु उक्त रकबे में सम्मिलित कुल 18 सर्वे नम्बरों का उद्घोषणा में प्रकाशन नहीं हो पाया है .

3270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :一 。

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- कन्नौद

(ग) ग्राम- ठिकरिया

सर्वे नंबर

डूब का रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

0.59

53/1/ , 106/1

1.05

53/2, 59/1 , 106/2

1.57

55/1 , 87/1/1 , 95/1

3.93

55/2, 87/1/2 , 95/2 , 95/3

0.82

55/3, 87/2

1.57

56/2

0.06

59/1

0.07

59/3

0.03

60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दतूनी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब में डूब से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया , दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. भू- अर्जन- 2012-2938 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - उमरिया

(ख ) तहसील- नौरोजाबाद

(ग) ग्राम-कोहका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.270 हेक्टेयर.

(ङ) पटवारी हल्का नं .-16.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.006

151/3

0.045

238

0.050

239

242

0.010

243/2

0.300

243/3

0.150

244

0.040

0.015

249/2

250/3

0.080

0.216

251/ 1/क/ 1

0.200

251/ 1/ख/1

0.030

253/1

0.288

253/432/ 1 /ख

255

0.840

योग . 2.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोहका जलाशय योजना , शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय जिलाध्यक्ष उमरिया ( म. प्र. ) एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया ( म. प्र. ) में किया जा सकता है .

(4 ) भू- अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र उपाध्याय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 9- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम-गुढाकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.998 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

372

0.180

0.280

368

0.072

369

0.088

894

371

0.020

366

0.130

0.020

367

0.220

1223

0.140

1222

1221/1

0.080

0.115

1210

1209

0.175

1207/2

0.215

1202

0.015

0.110

1203/1

0.040

1199/3/3

1199/3/1

0.058

0.040

1199/3/2

योग . 1.998

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 15- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- शहपुरा ( वीरान )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.205 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

145

0.160

0.160

144

0.140

143

0.068

178 शा. नं. 179 , 180

181

0.020

177

0.120

170

0.112

171

0.044

0.036

172

173

0.044

43/1

0.143

0.336

40/1

0.005

0.005

47 शा. नं. 48 49 शा. नं. 50

51

0.134

52

0.241

53

0.381

54

0.056

योग 2.205 3272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16 - अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चन्दला

(ग ) ग्राम- परसनिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.113 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.142

1113/2

0.055

1140/1

1140/3

0.336

0.240

1307/1164

0.100

1164

0.240

1163

योग .. 1.113

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. एफ- 3-189-2011- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-189- 2011- बत्तीस, दिनांक 6 नवम्बर 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना, 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

खसरा

क्रमांक ग्राम

क्रमांक

(3)

(1) (2)

1

कनेरादेव

196/6 , 200/3 , 203/2 , 203/4 , 204, 208/2 , 208/3 , 208/4, 208/5 , 206 , 200/1 , 201 , 203/1 , 209/2 , 209/ 3/ग , 209/1 , 209/4, 209/8 , 209/ख , 209/3/ण , 188/1 , 196/5

अनुसूची

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

उपांतरण के पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

11.783

आवासीय निम्न घनत्व आवासीय .

योग..11.783

( 1 ) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 3,56,43,575 ( रुपये तीन करोड़ छप्पन लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ पिचहत्तर रुपये मात्र ) दिनांक 25 जुलाई 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गुजराती बाजार सागर के चालान क्रमांक -78 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

( 2 ) भूजल की गुणवत्ता की रिपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना होगी.

( 3 ) स्टार्म वाटर ड्रेन बनानी होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

3273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. 191 - भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.551 (1) रीवा

(3) चोरहा

(2) हनुमना

निजी भूमि भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

(6) नैया नाला योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

क्र. 192 - भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 0.811

(3) पोखडौर

(1) रीवा

(2) हनुमना

कृषक भूमि भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) गोबरदहा बांध , नहर योजना अन्तर्गत.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. )

रीवा, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 196 - भू- अर्जन -2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) चौहना नं. 3

(4) 0.360 (1) रीवा

(2) हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) बमरहा नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

3274

[भाग 1 क्र. 197- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

1.991 रीवा

धरमपुरा

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 198 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

जिला

(हेक्टर में) (2)

(3)

(4)

0.358 (1) रीवा

चौहना नं. 1

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 199 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(1)

(3)

0.168

खैरा नं. 3

रीवा हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 200- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4)

0.879 (1) रीवा

बकिहा

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 201 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) 1.500

टडहर

(1) रीवा

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 202- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4)

0.920 (1) रीवा

दुबिहा

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

3276

क्र. 203 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

0.336

(3) चौहना नं . 4

(1) रीवा हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 204 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

बरया

(1) रीवा

(4) 0.841 (2) हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र.) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 205 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

0.907

खैरा नं . 1

(1) रीवा

(2) हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 206 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.477 रीवा

चौहना नं. 2

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 207 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

8.636

पटेहरा

(1) रीवा

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 208 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

4.152

हर्दिहाई

(1) रीवा

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 209 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) 1.282 रीवा

पटेहरी

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बमरहा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 210- भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4)

1.285 (1) रीवा

नरैनी पहाड़

मऊगंज

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 211 - भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) 3.409 (1) रीवा

मुरैठा कोठार

(2) हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु .

(

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

3279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 212- भू- अर्जन-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

टीपाबदौर

रीवा मऊगंज

0.46

कृषक भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जूड़ा बांध योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कदुआवन नहर योजना.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

क्र. 213 - भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगें , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धाराा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) रीवा

(4) 25.70

तमरा पहाड़

(2) गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र.) .

तमरा पहाड़ बांध एवं नहर निर्माण हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी तालाब ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 214- भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त 3280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

रीवा

बम्हौरी

सेमरिया

2.749 भूमि 1.891 4.640

निजी भूमि शासकीय योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मरघटी तालाब योजना कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 217 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1) रीवा

हनुमना बहुती

0.869 निजी भूमि

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 218- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) (2)

(3)

रीवा

दुअरा

हनुमना

1.319 निजी भूमि

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

3281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 219- भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

2.538 (1) रीवा

नरसिंहपुर

(2) हनुमना

(4) निजी भूमि

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 220- भू-अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) रीवा

सेमरहा पहाड़

(2) हनुमना

0.328 निजी भूमि

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

गोबरदहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोबरदहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 223 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

(2) सेमरिया भगडा

(1) रीवा

11.007 0.91

निजी भूमि शासकीय भूमि

योग.. 11.917

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मरघटी तालाब योजना (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 3282

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 224- भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(6) (2)

(3)

(5)

(1)

मऊगंज

रीवा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. )

कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण योजना हेतु पूरक अनुसूची.

टीपाबदौर कृषक भूमि 1.214 म.प्र. शासन 0.39 योग .. 1.604

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 225 - भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

धारा 4 की ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(5)

(6) (3)

(1)

(2)

18.768

टीकर

रीवा

हुजूर

बिलबिलहा बांध निर्माण हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी तालाब ) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 226 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) पनासी

(2) त्योंथर

(1) रीवा

(4) 0.080 कृषक भूमि कुल

(6) पपौरा वियर कम स्टापडेम निर्माण.

(5) संभाग , रीवा ( म.प्र. ) . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पपौरा वियर कम स्टापडेम निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 227- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(3)

0.162

(1) रीवा

(2) हनुमना

तेंदुआ

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

मुतालके पुखरौड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 222 - भू- अर्जन-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इ सके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

1.050

(2) मऊगंज

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

कदुआवन तालाब योजना के वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3) हर्रई गुजरान.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन तालाब योजना के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

3284

[भाग 1 क्र. 229 - भू- अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

सेमरिया

रीवा

बभनी गढीहा निजी भूमि शासकीय भूमि

8.428 0.839 योग.. 9.267

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मरघटी तालाब योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रीवा ( म.प्र. )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 230- भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.328 रीवा

हनुमना

सेमरहा पहाड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र.) .

गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 231 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 3285 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

रीवा

चंदेह

हनुमना

0.868 निजी भूमि

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 232 - भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

रीवा

हनुमना

नैया नाला तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

सगरा खुर्द.

0.478 शास. कृषिप्रक्षेत्र.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3286

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 8121 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम -गोडीबडोना ब. नं. 101 प.ह.नं. 55 रा.नि.मं. - सौंसर.

रकबा 29.953 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

गोडीबडोना जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये भूमि का अर्जन किये जाने बाबत्.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 8273 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये 3287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

(3)

(1)

(2)

(4) सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम-ग्वारीबडोना ब. नं. 101 प.ह.नं. 57 रा.नि.मं. - सौंसर.

रकबा 0.700 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8274- भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 (क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

(4)

(3)

छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम-सातनूर ब. नं. 376 प.ह.नं. 60 रा.नि.मं. -सौंसर.

रकबा 1.732 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम,

1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.

3288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8275 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

(3)

(4) (1)

(2)

सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम - पारडसिंगा ब. नं. 236 प.ह.नं. 59 रा.नि.मं. - सौंसर.

रकबा 2.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग

(3)

(2)

(4) (1)

बरा

3.975 राजनगर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

राजनगर

भू- अर्जन अधिकारी ,

उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर सुरा माइनर क्र. 2 एवं डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर, सुरा माइनर क्र. 2 एवं डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

अर्जित क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग (2)

(3).

(4) (1)

4.875 राजनगर

डुमरा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की डुमरा माइनर क्र . 4 हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3290

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 7- अ - 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )

(4)

(3)

(1) (2)

4.800 राजनगर

उमरया

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

राजनगर

भू- अर्जन अधिकारी ,

उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माईनर के भू-अर्जन बाबत्.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर के भू- अर्जन बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

280.000

बन्न ( बरेला)

घुवारा

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर, जिला छतरपुर.

बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर, जिला छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 11536- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

ग्राम

का वर्णन तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(1)

भैंसोला

2.672

धार बदनावर

अम्बापाड़ा सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 4 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 36- अ- 82-12-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)

(5)

(6) (1)

1.643

किसलई

जबलपुर शहपुरा

प.ह.नं. 68

घुघरा नाला ( हीरापुर) जलाशय के नहर कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह - भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 37- अ-82-12-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

1.325 जबलपुर शहपुरा हीरापुर प.ह.नं. 68

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

घुघरा नाला ( हीरापुर ) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 39 - अ- 82-12-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

2.022

उर्रम

शहपुरा

जबलपुर

प.ह.नं. 79

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उर्रम जलाशय के नहर कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू- अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 38 - अ - 82-12-13 - भू.अ. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 3293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

0.346 जबलपुर शहपुरा दबकिया प.ह.नं. 69

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

उर्रम जलाशय के नहर कार्य हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 4354- दस - भू-अर्जन-2013- प्र.क्र. 13-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

22.000 जयसिंहनगर कनाड़ीकला

शहडोल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल.

झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम कनाड़ीकला की भूमि 22.000 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4353 - दस- भू-अर्जन- 2013-12- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी 3294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

55.000 शहडोल जयसिंहनगर टेटका

अनुसूची

प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल .

झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम टेटका की भूमि 55.000हे.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/ तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4352 - दस- भू-अर्जन- 2013-14-अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमिका विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 3.000 शहडोल जयसिंहनगर कनाड़ी खुर्द

अनुसूची

प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 शहडोल.

झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम कनाड़ी खुर्द की भूमि 3.000हे.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 12 से 17 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 3295 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2013

द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

(5)

(1) (2)

(6)

12.698

त्योंदा पिपरिया दौलत

विदिशा

भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा

38.570

सुमेरकासम

_"_

त्योंदा

57.728

-,, -

,,

बघरू मध्यम-जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.

खिरिया

17.278

नयागांव

25.048

0.506

-,, -

रहमानपुर

योग : 151.828

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है बघरू मध्यम परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-09-06.36.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-09-06.36.Ordinary.