मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 38 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013 - भाद्र 29 , शक 1935
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. ई- 5-899- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , आयएएस. , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 12 से 24 अगस्त 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 25 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2013
क्र. ई- 5-409- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एस. आर. मोहंती, भाप्रसे. , ( 1982 ) विकअ- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ- आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म. प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2013 तक,
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
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पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10, 11 एवं 17, 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहंती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहंती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-771 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , आयएएस. , कलेक्टर , जिला खरगौन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2013 द्वारा दिनांक 27 मई 2013 से 7 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 25, 26 एवं 8, 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 31 मई से 22 जून 2013 तक, तेईस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-832 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस . , सचिव ' कार्मिक ' मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30 जुलाई से 3 अगस्त 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव ' कार्मिक ' मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. ई- 5-778- आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1995 ) , आयुक्त- सह- पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ कोदिनांक 2 से 14 अगस्त 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-863 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , भाप्रसे. (2010 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 11 से 20 सितम्बर 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2013
क्र. एफ-ए-5-07-2013- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अ.क्र. अवकाश अवधि
अभियुक्ति
कुल दिन अवकाश का प्रकार
(4)
(5) (1) (2)
(3)
5 दिन
1. दिनांक 22-4-2013 से दिनांक 26-4-2013
अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
21-4-2013 तकके सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. ई- 5-732 - आयएएस- लीव-5 - एक.- श्री आकाश त्रिपाठी , आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई 2013 द्वारा दिनांक 18 से 23 मई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उपभोग न किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले, अवर सचिव " कार्मिक" .
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 9-2-2008- ब- सोलह. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-2-99- ब- सोलह, दिनांक 5 फरवरी 2007 के अनुक्रम में इंडियन कॉफी वर्क्स को- आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी . सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. एफ-1 (ए) 68-2011-ब-2-दो.-( 1 ) श्रीमती कृष्णावेती देसावतु, भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को दिनांक 2 जुलाई से 30 सितम्बर 2013 तक, कुल तीन माह का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेती देसावतु, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 13 वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती कृष्णावेती देसावतु, भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती कुष्पावेती देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाताहै कि यदि श्रीमती कुष्णावेती देसावतु, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013
क्र. एफ-1 (ए) 271-1986- ब-2- दो. श्री अशोक दोहरे, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक सायबर सेल, पु. मु. , भोपाल के परिवार के निम्नलिखित सदस्य को दिनांक 20 जून 2013 से 15 जुलाई 2013 तक की अवधि राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् " मुम्बई " अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है :-
पत्नी
1. श्रीमती नीता दोहरे,
पुत्री
2. कु. प्रतिभा अंजलि दोहरे
पुत्री
3. कु. अनुपंमा अंजलि दोहरे, -
उपर्युक्त अवकाश यात्रा के लिये 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2013
फा. क्र. 1 (बी ) -02-2004- इक्कीस ब( दो).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 3446
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री रामनारायण गर्ग पुत्र स्व. श्री किशोरी लाल गर्ग , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दमोह सत्र खण्ड के दमोह राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला दमोह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री रामनारायण गर्ग की जन्म तिथि 15 अगस्त 1967 ( पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ सढ़सठ) है और उनकी दिनांक 14 अगस्त 2029 ( चौदह अगस्त दो हजार उन्तीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
1
फा. क्र. 1 ( बी) -02-2004-इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा नियुक्त श्री नरोत्तम लाल चौरसिया, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, दमोह के कार्यकाल दिनांक 28 मई 2013 को समाप्त होने के पश्चात् उन्हें दिनांक 29 मई 2013 से दिनांक 28 मई 2016 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है, कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री नरोत्तम लाल चौरसिया की जन्म तिथि 1 मई 1966 ( एक मई उन्नीस सौ छियासठ) है और उनकी आयु दिनांक 30 अप्रैल 2028 (तीस अप्रैल दो हजार अट्ठाईस ) को 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी) -02-2004-इक्कीस-ब(दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री कृष्णकान्त खरे पुत्र श्री राधिका प्रसाद खरे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दमोह सत्र खण्ड के दमोह राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला दमोह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री कृष्णकान्त खरे की जन्म तिथि 9 मई 1970 ( नौ मई उन्नीस सौसत्तर) है और उनकी दिनांक 8 मई 2032 ( आठ मई दो हजार बत्तीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी) -02-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री मुकेश जैन पुत्र स्व. श्री कुंदनलाल जैन, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दमोह सत्र खण्ड के दमोह राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला दमोह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री मुकेश जैन की जन्म तिथि 5 जून 1971 ( पाँच जून उन्नीस सौ इकत्तर ) है और उनकी दिनांक 4 जून 2033 ( चार जून दो हजार तैंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर, 2013
फा. क्र. 1 (बी)-12-2004-इक्कीस-ब (दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री संजय कुमार शर्मा की जन्म तिथि 30 सितम्बर 1971 ( तीस सितम्बर उन्नीस सौ इकहत्तर ) है और उनकी दिनांक 29 सितम्बर 2033 (उन्तीस सितम्बर दो हजार तैंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी ) -12-2004- इक्कीस - ब(दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री रविन्द्र कुमार मुदगल पुत्र श्री प्राणेश कुमार, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री रविन्द्र कुमार मुदगल की जन्म तिथि 6 जुलाई 1971 (छः जुलाई उन्नीस सौ इकहत्तर ) है और उनकी दिनांक 5 जुलाई 2033 (पांच जुलाई दो हजार तैंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 2013
फा. क्र. 2984-2013 - इक्कीस -ब ( दो).- राज्य शासन, विभादत्ता माखिजा, स्थाई अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली के त्यागपत्र के फलस्वरूप उनको आवंटित सिविल कार्य एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संबंधित कार्य श्री सी. डी. सिंह, स्थाई अधिवक्ता एवं आपराधिक से संबंधित कार्य श्री सौरभ मिश्रा, स्थाई अधिवक्ता, नई दिल्ली को एतद्वारा सौंपा जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2013
फा. क्र. 2984-2013 - इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2002 द्वारा स्थायी अधिवक्ता के पद पर नियुक्त विभा दत्ता माखिजा, अधिवक्ता द्वारा स्थायी अधिवक्ता के पद से प्रस्तुत त्यागपत्र आवेदन प्रस्तुति दिनांक 4 सितम्बर 2013 से एतद्वारा स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल वर्मा, सचिव, वास्ते प्रमुख सचिव.
इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2005- चौदह-3 , भोपाल दिनांक 20 अगस्त 2013 जो राजपत्र में दिनांक 23 अगस्त 2013 प्रकाशित हुई है, को अधिक्रमित करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-11-2005 - चौदह -3, दिनांक 12 जुलाई 2012 जो राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई 2012 प्रकाशित हुई है, की शर्तों एवं निबंधनों के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , ऐसी अधिसूचित कृषि उपज उड़द उरदा, मूंग , तुअर/ अरहर, चना, मसूर एवं मटर/बटरा/बठरी, जो कि विदेशों से एवं या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.
मण्डीफीस के भुगतान से यह छूट दिनांक 23 अगस्त 2013 से आगामी एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013 क्र. एफ 2-5-2013- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 240 के अंतर्गत मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2007 के नियम 2 प्रतिबंधित स्थलों तक सीमित है.
क्र. डी- 15-11-2005-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
( 2 ) मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 241 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन, 2007 के नियम 5 के प्रावधान वन सीमा से लगे अधिसूचित ग्रामों तक सीमित है.
Bhopal , the 10 September 2013 उक्त संहिता के प्रावधान से भिन्न शेष क्षेत्रों के लिये अनुमति संहिता के उक्त प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक नहीं है.
(3 ) यदि निजी धारकों की भूमि पर वृक्ष खड़े हैं तो उन्हें गिरदावरी के समय खसरे में वृक्ष की प्रजाति के उल्लेख के साथ अंकित किया जाए.
यह निर्देश संहिता से भिन्न अन्य अधिनियम/नियम या विनियमन पर लागू नहीं होंगे . राजस्व अधिकारी वृक्ष कटाई के संबंध में प्रचलित अधिनियम/नियम या विनियमन का पालन करेंगे.
कमला अजीतवार, अवर सचिव.
No. D- 15-11-2005 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby, rescind this departments notification No. D - 15-11-2005 - XIV- 3 , dated 20th August 2013 published in the " Gazette " on dated 23rd August 2013 and thereafter , subject to the conditions specified in this departments notification No. D-15-11-2005 -XIV - 3 , dated 12th July 2012 published in the "Gazette " on dated 20th July 2012 exempt , notified agricultural produce Urad /Urda , Mung , Tuar/Arhar , Chana, Masoor and Mattar /Batra/Batri from payment of whole market fee payable under the said Act, which is brought from foreign and or out of the state for processing by the Dal -Mills extablished in the market area.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013
संशोधित अधिसूचना
This notification for exemption from payment of market fee shall come in force after its publication in "Gazette " w.e.f. 23rd August 2013 for a period of only one year .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , क्र. डी- 15-11-2005- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा (1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी
R. K , TRIPATHI , Dy . Secy.
3448
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013
क्र. 2071-6-14-13- पचास-2 क्र. 1263-2013 - पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
जिले के नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(3)
(1)
(2)
मंदसौर
1
मंदसौर सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
(4)
सदस्य 1. श्री बृजेश जोशी
सदस्य 2. श्रीमती सावित्री
पोरवाल
No. 2071-6-14-13 - L- 2 - No . 1263-2013 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section-4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act, 2000 the State Government hereby Constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the schedule below, for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :-
S. No.
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
Mandsaur
(1) (1) 1
(2) Mandsaur
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction (Revenue District) (3)
Member
Member
(4) 1 . Shri Brijesh Joshi 2. Smt . Savitri Porwal
क्र. 2071-6-14- पचास- 2-13- क्र. 1263-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है और ( ख ) उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है, अर्थात्:-
अ. क्र.
अनुसूची
अधिकारिता के अन्तर्गत
आने वाला ( राजस्व जिला )
बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला (1) 1
(2) मंदसौर अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
(3)
(4)
अध्यक्ष
मंदसौर
1 . श्री रविन्द्र रामावत
सदस्य 2. श्री राजेश मेंड़तवाल
3. श्री संजय जैन
सदस्य
सदस्य 4. श्रीमती सचिता शिन्दे
सदस्य.
5. श्री देशबन्धु आर्य 3449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
No. 2071-6-14 - L- 2 -No . 1263-2013 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section -29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 , the State Government hereby Constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2 ) of the schedule below, for the District as specified in the column (3 ) and appoints Social Worker as specified in column (4 ) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S. No.
Jurisdiction (Revenue District) Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter
(2)
(3) Mandsaur
Mandsaur
(1) 1
Name of the Honorary Social Workers
(4)
1. Shri Ravindra Ramawat Chairperson
Member 2. Shri Rajesh Medatwal
Member 3. Shri Sanjay Jain
Member 4. Smt . Sachita Shinde
Member 5. Shri Deshbandhu Arya
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
खेमराज माहौर , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2013
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक) 3513-2013.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16, 38, 39 एवं 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
क्रमांक
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
विशेष न्यायालय का नाम
(3)
(1)
सिविल जिले का नाम (2)
"16.
भोपाल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , भोपाल.
ग्वालियर
38
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3 , ग्वालियर .
39
ग्वालियर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.
51
जबलपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 9 , जबलपुर.
श्री कीर्ति कुमार वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
श्री संजय चतुर्वेदी, VIth अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.
श्री हरीश कुमार कौशिक, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.
श्री गोविन्द सिंह काकोडिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर".
3450
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
F. No. 17(E) 83-03 - XXI - B ( one ) -3513-2013 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI- B(1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September , 2010 , namely :-
AMENDMENT
Inthe said notification , in the table , for serial numbers 16, 38 , 39, and 51 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of Special Court (3)
Name of the Judge of the Special Court (4)
Name of the CivilDistrict (2)
(1)
"16.
Bhopal
Shri Kirti Kumar Verma , Additional Sessions Judge , Bhopal .
Additional Sessions Judge , Special Court No. 2, Bhopal .
38.
Gwalior
Shri Sanjay Chaturvedi , VIth Additional Sessions Judge , Gwalior.
Additional Sessions Judge , Special Court No. 3, Gwalior .
Gwalior
39.
Shri Harish Kumar Kaushik , Additional Sessions Judge , Gwalior.
Additional Sessions Judge , Special Court No. 4, Gwalior.
51.
Jabalpur
Shri Govind Singh Kakodia Additional Sessions Judge , Jabalpur.
Additional Sessions Judge , Special Court No. 9 , Jabalpur.
फा.क्र. 17 ( ई ) 2013 - इक्कीस- ब( एक).- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय गठित करती है. उक्त न्यायालय की अध्यक्षता उसके ( सारणी के) कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी :-
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
क्रमांक (1)
जिले का नाम (2)
1.
बालाघाट
श्री पी. सी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बालाघाट.
2.
बड़वानी
श्री डी. एस. सौलंकी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचर निवारण ) अधिनियम, बड़वानी.
3.
बैतूल
श्री पी. के. मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बैतूल.
3451
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
4.
भिण्ड
श्री दीपक अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भिण्ड.
5.
भोपाल
श्री वी. के. पांडे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल.
6.
छतरपुर
श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.
7.
छिंदवाड़ा
श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, ( जूनियर ) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, छिंदवाड़ा.
8.
श्री एम. सी. सोनी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दमोह.
दमोह
9.
दतिया
श्री भरत सिंह ओहरिया , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दतिया.
10. देवास
श्रीमती रेणूका कंचन , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास 11. धार
श्री आनंद के. तिवारी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धार 12. खण्डवा ( पूर्व निमाड़ )
श्री जी. एस. दुबे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, खण्डवा ( पूर्व निमाड़) .
श्री आर. पी . मनकेलिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना 13. गुना
श्री अजित सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.
14. ग्वालियर
15. हरदा
श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , हरदा.
16.
श्री योगेश दत्त शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद होशंगाबाद
17.
इंदौर
श्री पी. के. सिन्हा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इंदौर
18.
श्रीमती ममता जैन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर जबलपुर
19.
झाबुआ
श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम झाबुआ.
20. कटनी
श्री जे. आर. बच्चन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कटनी मंडला
21.
श्री पी.सी. गुप्ता ( सीनियर ) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मंडला.
22.
मंदसौर
श्री ए. के. तिवारी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मंदसौर.
23.
मुरैना
श्री राजवर्धन गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना [भाग 1 3452
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
(3)
(1)
(2)
24.
नरसिंहपुर
श्री एस . सी. तुरकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नरसिंहपुर.
25.
नीमच
श्री वी. एल. झा , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नीमच.
26. पन्ना
श्री महादेव मुवेल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , पन्ना.
रायसेन
27.
श्री उमेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन 28.
राजगढ़
श्रीमती विभावरी जोशी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, राजगढ़.
29.
रतलाम
श्री भागचंद मलैया, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रतलाम.
30.
रीवा
श्री ओमकारनाथ , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रीवा
31.
सागर
श्री अनिल कुमार सोहने , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सागर 32.
सतना
श्री संजय शुक्ला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सतना
सीहोर
33.
श्री डी. के. मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवरण ) अधिनियम, सीहोर.
सिवनी 34.
श्री शंभू सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश , सिवनी.
35.
शहडोल
श्री अमरनाथ (केशरवानी ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शहडोल 36.
शाजापुर
श्री पवन कुमार गोधा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शाजापुर.
37.
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, ( जूनियर ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
श्योपुर
38 .
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी शिवपुरी
सीधी
39.
श्री जगदीशचन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सीधी.
40.
सिंगरौली, बैढ़न
डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिंगरौली , बैढ़न 41.
टीकमगढ़
श्री जे. एस. कटारिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, टीकमगढ़.
42.
उज्जैन
श्री जी. एस. सलूजा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन 43.
विदिशा
श्री आर. बी. गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा 3453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
44.
श्री बी. के. जाटव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंडलेश्वर ( पश्चिमी निमाड़ ) मंडलेश्वर ( पश्चिमी निमाड़)
45.
श्री रामप्रकाश शरन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर
अलीराजपुर
46.
श्री दीपक गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर
अनूपपुर
अशोकनगर
47.
श्री के. सी. गर्ग , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर 48.
कु. सुनीता सिरिल बारलो, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर बुरहानपुर
49.
डिण्डोरी
श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी
50.
उमरिया
श्री सी. पी . वर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उमरिया
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
NOTIFICATION
F -No . B ( 1 ) 3476-2013.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, constitute the Special courts specified in column (2 ) of the table below, for the trial of offences under any of all the enactment specified in the schedule of the said Act and the said court shall be presided by the Judge specified in column (3 ) thereof, namely :-
Name and Designation of the Judge
(3)
Name of District (2)
S. No. (1)
1.
Balaghat
Shri P. C. Sharma, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act . , Balaghat .
2.
Barwani
Shri D. S. Solanki , Specil Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Barwani .
Betula
3.
Shri P. K. Mishra, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Betul .
Bhind
4.
Shri Deepak Agrawal , Special Judge, Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act . , Bhind .
5.
Bhopal
Shri V. K. Pandey, IInd Additional Judge to the Court of Ist Additional Session Judge , Bhopal .
6.
Shri Krishna Murty Mishra, Additional Session Judge , Chhatarpur .
Chhatarpur
Chhindwara
7.
Shri Rajeev Kumar Shrivastava ( Jr. ) Special Judge, Schedule Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , Chhindwara.
8.
Damoh
Shri M. C. Soni , Additional Session Judge , Damoh .
Datia
9.
Shri Bharat Singh Ohariya , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (prevention of Atrocities) Act , Datia .
10.
Dewas
Smt . Renuka Kanchan , Ist Additional Session Judge , Dewas [भाग 1 3454
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
(3)
(2)
(1)
Dhar
11.
Shri Anand K. Tiwari , Additional Session Judge , Dhar .
E. N. Khandwa
12.
Shri G. S. Dubey, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act . Khandwa (East Nimar) .
Guna
13.
Shri R. P. Mankeliya, Additional Session Judge , Guna .
Gwalior
14.
Shri Ajit Singh, Additional Sessions Judge , Gwalior.
Harda
15.
Shri Anil Kumar Mohania Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act. , Harda .
16.
Shri Yogesh Dutta Shukla, Additional Session Judge , Hoshangabad .
Hoshangabad
17. Indore
Shri P. K. Sinha , Additional Session Judge , Indore .
18.
Smt . Mamta Jain , Additional Sessions Judge , Jabalpur.
Jabalpur
Jhabua
19.
Shri Arvind Kr. Shrivastava, ( Jr. ) Special Judge, Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act . , Jhabua .
Katni
20.
Shri J. R. Bacchan , Additional Sessions Judge , Katni .
21.
Mandla
Shri P. C. Gupta , (Sr. Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Mandla.
22.
Mandsaur
Shri A. K. Tiwari , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act. , Mandsaur.
23.
Morena
Shri Rajvardhan Gupta , Additional Sessions Judge , Morena .
24.
Narsinghpur
Shri S. C. Thakur , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Narsinghpur .
25.
Neemuch
Shri V. L. Jha , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Neemuch .
26.
Panna
Shri Mahadeo Muvel . , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Panna .
Raisen
27 .
Shri Umesh Ku . Gupta, Additional Sessions Judge , Raisen 28 .
Rajgarh
Smt . Vibhawari Joshi , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act . , Rajgarh .
Ratlam
29.
Shri Bhagchand Maliya, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Ratlam .
30.
Rewa
Shri Omkarnath , Additional Sessions Judge , Rewa .
31.
Shri Anil Kumar Sohane , Additional Sessions Judge , Sagar.
Sagar
Satna
32.
Shri Sanjay Shukla , Additional Sessions Judge , Satna.
Sehore
33.
Shri D. K. Mishra, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Sehore .
Seoni
34.
Shri Shambhu Singh Raghuwanshi , Special Judge , Seoni .
भाग 1 ]
(2)
(1)
Shahdol
35.
36.
Shajapur
37.
Sheopur
38.
Shivpuri
Sidhi
39.
40.
Singrauli Waidhan 41.
Tikamgarh
42.
Ujjain
Vidisha
43.
44.
W.N. Mandleshwar 45.
Alirazpur
46.
Anuppur
47.
Ashoknagar
48.
Burhanpur
Dindori
49 .
Umaria
50 .
3455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
(3)
Shri Amarnath ( Kesarwani ) , Additional Sessions Jadge , Shahdol .
Shri Pawan Kumar Godha Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act . Shajapur.
Shri Rajendra Prasad Sharma ( Jr. ) , Additional Sessions Judge , Sheopur.
Shri Ramesh Kumar Shrivastava Additional Sessions Judge , Shivpuri .
Shri Jagdish Chandra Sunhare , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act . , Sidhi .
Dr. Vijay Kumar Agrawal , Additional Sessions Judge, Singrauli Waidhan .
Shri J. S. Kataria , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Tikamgarh .
Shri G. S. Salauja, Additional Sessions Judge , Ujjain .
Shri R. B. Gupta. Additional Sessions Judge , Vidisha.
Shri B. K. Jatav, Additional Sessions Judge , Mandleshwar (West Nimar) .
Shri Ram Prakash Sharan , District & Sessions Judge , Alirazpur.
Shri Deepak Gupta, Additional Sessions Judge , Anoopur.
Shri K. C. Garg, District and Sessions Judge , Ashoknagar .
Ku . Sunita Ciril Barlow, Additional Sessions Judge , Burhanpur.
Smt. Anjuli Palo , District and Sessions Judge , Dindori .
Shri C. P. Verma , Additional Sessions Judge , Umaria .
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his Office in the said Court .
भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2013
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-3682 - इक्कीस- ब( एक ) 13.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा . क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 2 , 29, 30, 34, 38 , 44, 47 , 56, 66, 73 और 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
न्यायाधिकारी का नाम
अनु क्रमांक
(2)
(1) "2 श्री अतुल यादव,
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2.
सारणी
सिविल जिले का नाम
पदस्थापना का स्थल
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
न्यायालय का नाम
(5)
जोबट
(6) जोबट (3) जोबट
(4) अलीराजपुर 3456
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
(2)
(3) (1)
खण्डवा 29 श्री जी. सी. दुबे , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
30
गुना श्री राकेश कुमार जैन, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
34
हरदा श्री देवीलाल सोनिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
38
जबलपुर श्री विकास चन्द्र मिश्र , नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
मंदसौर 44 श्री सुशील कुमार जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
अम्बाह 47
श्री तरुण सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
रतलाम 56
श्रीमती पावस श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 .
सिवनी 66
श्रीमती दीपिका मालवीय , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 .
73
शिवपुरी श्री अनिल कुमार छापरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
मण्डलेश्वर 85
श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.
(6)
(5)
(4)
खण्डवा खण्डवा
खण्डवा
गुना
गुना गुना
हरदा
हरदा
हरदा
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
मंदसौर
मंदसौर मंदसौर
अम्बाह
अम्बाह मुरैना
रतलाम
रतलाम
रतलाम सिवनी
सिवनी
सिवनी
शिवपुरी
शिवपुरी शिवपुरी
मण्डलेश्वर. ".
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
F. No. 17 (E)43-2009-3682 -XXI - B ( 1 ) / 13 ,-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 ( E )43 /2009/ 2251 /XXI - B ( I ) , dated 10th May, 2013 , Namely :
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial numbers 2 , 29 , 30, 34, 38 , 44, 47 , 56, 66, 73 and 85 and entries 3457
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted, namely :-
TABLE
S. No.
Name of Civil District
Place of Posting
Name of Nyayadhikari
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
Jobat
Jobat
"2
Jobat
Alirazpur
Shri Atul Yadav, CivilJudge, Class - II .
Khandwa
Khandwa
Khandwa
Khandwa
29
Shri G. C. Dube , IInd Civil Judge , Class - I and ACJM.
Guna
Guna
Guna
Guna
30
Shri Rakesh Kumar Jain , IIIrd Civil Judge , Class - I and ACJM .
Harda
Harda
Harda
Harda
34
Shri Devilal Soniya , Additional Judge to Civil Judge , Class - I and ACJM .
38
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
Shri Vikas Chandra Mishr , IXthCivil Judge , Class - I and ACJM .
Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur
44
Shri Sushil Kumar Joshi , IInd Civil Judge, Class - I and ACJM .
Ambah
Ambah
Morena
Ambah
47
Shri Tarun Singh , IInd, Civil Judge , Class - I .
Ratlam
Ratlam
Ratlam
Ratlam
56
Smt . Pawas Shrivastava, IVthCivil Judge , Class - I .
Seoni
Seoni
Seoni
66
Seoni
Smt . Dipika Malviya , IInd Civil Judge , Class - I.
73
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Shri Anil Kumar Chhapariya, IInd Civil Judge , Class - I and ACJM .
Mandleshwar Mandleshwar . " .
Mandleshwar
Mandleshwar
85
Shri Dhirendra Singh Mandloi , IInd Civil Judge , Class - II .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के वर्मा, सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
3458
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 11-17-2013- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
(2 ) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .
(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा .
अनुसूची
धार्मिक
स्वामित्व
क्षेत्रफल
स्थल
जिला तहसील
राज्य
पूजा के
स्मारक का नाम
अधीन है
अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(9)
(6)
(7)
(8)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
निजी
नहीं
रकवा क्षेत्र
ख. नं.
मध्यप्रदेश
सिहोरा जुआरी
जबलपुर
0.110 है.
550/1
प्राचीन बावड़ी.
नहीं.
मध्यप्रदेश
उमरिया
मध्यप्रदेश
मझौली
जबलपुर
शासन
ख. नं. 235
रकवा क्षेत्र 4.34है.
प्राचीन बावड़ी.
आबादी.
नहीं
मध्यप्रदेश
ख. नं. रकवा क्षेत्र
रानी अजब
रीवा
मध्यप्रदेश
हुजूर
हुजूर
814
शासन.
2.161 है.
कुवंरिकी
बावड़ी.
क्र. एफ- 11-18-2013 - तीस. राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने , तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
(2 ) अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर , जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा .
3459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
अनुसूची
स्थल जिला
राज्य
तहसील
स्मारक का नाम
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
महेश्वर
मध्यप्रदेश खरगौन
ईराकपुरा कालेश्वर मंदिर.
जालेश्वर खरगौन महेश्वर
मध्यप्रदेश
जालेश्वर मंदिर
(महेश्वर) .
खरगौन महेश्वर
मध्यप्रदेश
केशव मंदिर.
केशव मंदिर चौकड़ी.
मध्यप्रदेश
इन्दौर
महू जाम खुर्द छोटी जाम .
तालाब में बावड़ी क्र. 3.
स्वामित्व
क्षेत्रफल
राजस्व खण्ड
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(8)
(9)
(7)
(6)
हाँ
कालेश्वर महादेव
सर्वे क्र. 51
रकवा क्षेत्र 0.203 है. मंदिर महेश्वर प्रबंध कलेक्टर खरगौन एवं खासगी ट्रस्ट महेश्वर.
हाँ रकवा क्षेत्र व्यवस्थापक कलेक्टर खरगौन .
फिट 109.38 .
ख. नं. 422, 425 प. ह . नं. 22-19/1 .
नहीं
व्यवस्थापक
कलेक्टर खरगौन.
रकवा क्षेत्र 150×150 फिट.
सर्वे नं. 403 आबादी.
नहीं
मध्यप्रदेश शासन.
4.50 0.02 1.49
179, 203 239
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कटेला, अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-23-12- तीन-977.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
3460
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री कुमुद द्विवेदी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद्, जयसिंहनगर , जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न.पा.निर्वा. -12-779 दिनांक 22 सितम्बर , 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कुमुद द्विवेदी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कुमुद द्विवेदी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री कुमुद द्विवेदी को सूचना पत्र दिनांक 06 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 21 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
[ भाग 1 अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कुमुद द्विवेदी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-23-12- तीन-978.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री इन्द्रवती कोल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न.पा.निर्वा. - 12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री इन्द्रवती कोल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
भाग 1 ]
3461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री इन्द्रवती कोल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री इन्द्रवती कोल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी , 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून , 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री इन्द्रवती कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी.पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-23-12- तीन- 979.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री मीरा दुबे ( मुन्नी ) अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 आगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न.पा.निर्वा. -12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मीरा दुबे ( मुन्नी ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मीरा दुबे ( मुन्नी ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
3462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
सुश्री मीरा दुबे ( मुन्नी ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी , 2013 में लेख किया कि सूचना - पत्र प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मीरा दुबे ( मुन्नी ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-23-12- तीन- 980.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही
[ भाग 1 लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन में श्रीमती लक्ष्मीबाई अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 आगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा. - 12-779 दिनांक 22 सितम्बर , 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती लक्ष्मीबाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लक्ष्मीबाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती लक्ष्मीबाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी , 2013 में लेख किया कि सूचना- पत्र प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को भाग 1 ]
निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. सूचना- पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मीबाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-23-12- तीन- 981.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन में श्रीमती सविता मिश्रा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद्, जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र.न०पा०निर्वा0-12-779 दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सविता मिश्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सविता मिश्रा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती सविता मिश्रा को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी, 2013 में लेख किया कि सूचना- पत्र प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेख प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. सूचना पत्र की तामीली 20 जून , 2013 को होने के पश्चात भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थितनहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
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अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सविता मिश्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-146-10-तीन- 1001.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, इन्दौर जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में श्री निर्मल दुबे , महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी,
[ भाग 1 2010 तक, श्री निर्मल दुबे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री निर्मल दुबे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री निर्मल दुबे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री निर्मल दुबे से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री निर्मल दुबे दिए गए पते पर नहीं मिलने के कारण उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र स्थानीय समाचार - पत्र " दैनिक भास्कर " में दिनांक 20- 3-2013 को प्रकाशित कराया गया. श्री निर्मल दुबे को संबोधित सूचना पत्र ( प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु ) को भी व्यक्तिशः भृत्य द्वारा प्रदाय कर तामील कराया गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 9-5-13 में प्रतिवेदित किया है कि " सूचना पत्र व्यक्तिशः तामील किये जाने के पश्पात् प्रतिवेदन दिनांक तक अभ्यर्थी श्री निर्मल द्वारा तहसील/इस कार्यालय में अभ्यावेदन एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 6-8-13 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री निर्मल उक्त दिवस को उपस्थित हुए. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये जाने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री निर्मल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा- 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री निर्मल दुबे को इस प्रकार चुने जाने के भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
लिये तथा नगरपालिक निगम , इन्दौर, जिला इन्दौर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के आदेशानुसार ,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2013 संशोधित अधिसूचना
क्र. एफ- 1-1-13 - रा. स. यू. ए.1-981 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-2013 - रा. स. यू. ए.1-823 , दिनांक 31 जुलाई 2013 के द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है . उक्त समिति में प्रो. सुरंजन दास (कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित एवं समिति के अध्यक्ष ) , प्रो. एच. देवराज ( अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित ) एवं सुश्री शीला खन्ना ( जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर की कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित ) सदस्य शामिल हैं. समिति पैनल प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित की गई छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल प्रस्तुत नहीं कर सकी है.
2. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिये पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की वृद्धि की गई है.
कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 1-4-13 - रा. स. यू. ए.1-998 .- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है :-
1. श्री सुरेश एस. हन्नप्पागोल , समिति के
अध्यक्ष द्वारा नामांकित. कुलाधिपतिजी सहायक महानिदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद, नई दिल्ली-12 .
समिति के सदस्य
विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित.
2. डॉ. उमेश कुमार मिश्र , कुलपति, कामधेनु पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर ( छत्तीसगढ़ )
समिति के
सदस्य
राज्य सरकार, पशुपालन विभाग द्वारा नामांकित.
3. श्री एम. एम. उपाध्याय, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालय , भोपाल.
2. कुलाधिपति के द्वारा श्री सुरेश एस. हन्नप्पागोल को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 2 जनवरी 2013
क्र. 4720- भू.अ.अ. - 2012-13-प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन जिला
ग्राम/नगर
तहसील का नाम
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1)
दमोह हटा पटेरा
0.08 0.21 0.29
मुहरा इमलिया रावत योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह.
बधां- इमलिया- महेबा- रसीलपुर योजना के मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दमोह, दिनांक 7 मई 2012
क्र. 1851 - भू.अ.अ. - 2011-12 - प्र.क्र. 023-82- वर्ष 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम/नगर
जिला तहसील का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) 0.23 (1) दमोह हटा
(3) मिहगुवां
योग .. 0.23
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , जिला दमोह .
विनती - मडियादो मार्ग से हिनपटी -काईखेड़ा मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा, जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भवन/सड़क) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3467
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 19 जुलाई 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.333 सीहोर
श्यामपुर
श्यामपुर
(2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
संभाग सीहोर. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बायीं तट नहर की एल. एम. - 1 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय , सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.435 सीहोर
श्यामपुर
श्यामपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
संभाग सीहोर. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बायीं तट नहर की एल . एम. - 2 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
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प्र. क्र. 3- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)
(3)
(1)
0.092 सीहोर
श्यामपुर
श्यामपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
संभाग सीहोर. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बायीं तट नहर की एल . एम. - 4 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय , सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 3- अ- 82-2010-11.- भू-अर्जन अधिकारी, सिलवानी में सेमरा खास सिंचाई योजना हेतु धारा 4 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अक्टूबर 2011 को किया गया धारा 4 के प्रकाशन के बाद कुछ तकनीकी कारणों से संशोधन किया जाना उचित समझा गया इस कारण धारा 4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 9 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 11 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 10 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
ग्राम
प्रकाशित
जारी अधिसूचना अनुसार किये गये खसरा क्रमांक एवं रकबा
कुल रकबा
खसरा क्र.
(5)
अर्जित रकबा (6) (2) (3) (4)
(1)
0.531
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
संशोधित जो प्रकाशित होना है ( अर्जित की जाने वाली भूमि )
खसरा
अर्जित
कुल रकबा (8)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (10)
का वर्णन (11)
रकबा (9)
क्र. (7)
0.120
सेमरा खास 0.531
कार्यपालन
0.109 76
रायसेन सिलवानी जामनपानी 76
2.043 0.286
81
1.076 0.215
77
0.121 0.020
229/109
0.102
0.498
230/111
0.280 यंत्री जल सिंचाई योजना 2.043
81
0.080
0.672
87
की मुख्य नहर
संसाधन
0.040
0.202
संभाग एवं माईनर 241/94
4.047 0.280 रायसेन. निर्माण हेतु. 53, 55 3469
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(11)
(8) (9) (10)
(6) (7)
(4) (5)
(2) (3)
(1)
0.296
0.870
75
0.216 0.041
सिलवानी जामनपानी 88/1
रायसेन
0.224
80
0.238
0.918
0.999
90/2
0.575 0.088
223/99
0.062
0.416
94/1
1.809 0232
142/1
0.088
1.169
95, 96
1
0.809 0.120
144/2
1.004 0.102
99/1
3.278 0.270
0.162 144/1
0.938
108
0.028
1.747 0.050
0.785
145
109
0.160
0.421 0.062
1.587
94/2
84,85,86
1.943 0.320
0.102 92
1.003
99/2
2.240
1.267
19.088
0.177 योग
79
0.202 0.043
241/94
28/2, 52)
0.252
53 , 55 , 4.047
214/52/1
0.014
54/1
0.247
0.237
75
0.870
0.204
80
0.918
0.769 0.190
218/79
0.040
0.254
88/2
1.214 0.122
90/1
0.733 0.082
91
1.943 0.136
92
0.858 0.143
100
0.136
1.461
138, 139
2
142/2,
0.036
1.497
141/2,
141/3
0.238
147/1/2 2.023
0.462 0.044
143
0.096
234/145 1.335
0.275 0.080
114
0.889 0.130
119
घोघरी
0.441 0.136
113
0.376 0.068
118
0.224
1.360
112
0.563 0.095
110
0.032
1.185
305/116
115
0.223 0.055
0.080
2.529
1.185 0.178 19
305/116
0.080
1.595
0.692 0.092 20
10
0.160
2.857
0.166 21
1.886
14
2.003 0.240
0.773 0.073 25
15
0.040
3.816
0.047 27
0.202
321/9
0.360
6.069
38में से
53
0.026
0.502 3470
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
(5)
(3) (4)
(6) (1) (2)
0.085 29
घोघरी 191
0.837
2.274
33
0.114 41
0.026
4.856
187/2
0.052
74/1/2
1.93
0.026
1.578
314/70
278
3.007 0.224
0.526 0.057
279
3.254 0.229
280
0.120
71
1.270
0.042
36
0.891
1.93 0.052
74/1/1
0.088
73
0.987
0.078
72
0.849
0.130
121
0.604
0.062
1.898
9
3.946 0.026
318/14
0.265
4.743
23
74/2
0.303 0.052
3.662 0.13
47/1
303/279 1.632 0.146
295/2
1.303 0.036
5.058 0.546
296/2
0.208
51
17.666
3.464 0.144
नारायणपुर 37/1
2.832 0.148
36/2
0.064
1.518
169/32
0.120
2.023
23/1
0.160
2.023
30/2
0.148
30/3
2.023
2.063 0.032
31
0.010
28
6.839
0.750 0.204
27/1/1
0.750 0.204
27/1/2
8.980 0.052
112/1
0.076
36/3
2.319
(11) (8) (9)
(7)
(10)
0.112
3.971
0.543 0.032
0.240
43
0.858
0.024
44
0.930
0.104
0.595
45
49
1.064 0.240
2.023 0.112
51/1/5/2
0.120
51/1/4 2.023
3.237
51/2
0.380
0.200
2.023
298/2/6
0.500
298/2/1 2.023
0.240
5.058
296/2में से
0.080
298/2/2 1.147
0.080
191
0.837
3.775
208/2
0.188
210
3.974 0.280
311/237/1,
208/237/1,
311/237/2,2.982 0.140
208/237/2
में से.
4.148 0.160
240,
241 में से.
1.890
297/1/1
0.112
297/1/2
0.100
0.943
1.303 0.148
295/2
291/1
0.112
1.445
3.343 0.080
290/2
0.032
290/1
1.343
0.072
0.518
289/2
2.104 0.140
289/1
254.656 5.292
योग ..
3.464
37/1
0.160
2.832 0.360
36/2
2.000 0.104
22/1/2/1
169/23
0.208
1.518
1.558 0.144
170/32
7.236 0.456
32/1 में से
6.839 0.400
28
1.500
27मेंसे
0.450
2.912 0.200
59में से
2.100
60
0.140
1.036 0.160
61
0.096
1.068
69/2
5.362
69/4
0.200
3.078
योग .. 39.425 3471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(11)
(7)
(10)
(8) (9)
(5) (6)
(3) (4)
(2)
(1)
3.213 0.320
144/12
ककरुआ
4.046 0.120
95में से
2.533 0.216
94
0.064
1.445
90/1
5.889 0.148
92
3.325 0.100
101
81
0.777 0.024
0.162
82
0.088
6.644 0.100
104मेंसे
108/1 में से 3.435 0.152
108/3 0.486 0.112
31.955 1.444
योग
12.054
341.134
महा. योग ..
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी , सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 2 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2010-2011 - भू.अ.अ. जबलपुर.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
(6)
के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4)
(3)
(1)
(2)
3.26
पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती
कुंगवा
जबलपुर जबलपुर
बाई लोधी सागर, बायीं तट
प.ह.नं. 34,
नं. ब. 499 .
नहर संभाग क्र. 2 , बरगी हिल्स
जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3472
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर , दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. 6365- दस - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.243
(3) बरबसपुर
(2) अनूपपुर
(1) अनूपपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बरूआ नाला परकुलेशन टैंक हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र. 2112- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
12.480 रामनगर
(1) सतना
देवदही
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 12.480 हेक्टेरयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 2114 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन
कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत
6.292
रानीकाप
सतना
रामनगर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती नहर के 6.292 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2116 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(1)
(2) (3)
12.740
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत रामनगर
सतना
हिनौती
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती नहर के 12.740 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2118 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(1) (2) (3)
(5)
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत मतहा
4.550
सतना
रामनगर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.) . बहुती नहर के 4.550 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3474
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
क्र. 2120 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
2.60 रामनगर
सतना
जुड़मानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 2.60 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2122 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
14.30 रामनगर
सतना
खोड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.) . बहुती नहर के 14.30 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2) (3)
3.900 रामनगर डेंगरहट
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 3.900 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 2126- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
भूमिकाविवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
सतना
रामनगर
9.854
मरजादपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 9.854 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2128 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)
(3)
(2)
7.020
बिहारगंज
सतना
रामनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 7.020 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2130- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन,गासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
भूमिकाविवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) (2)
1.950 रामनगर झिन्ना
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
क्योटी नहर संभाग के अन्तर्गत बहुती नहर के 1.950 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3476
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013
नस्ती क्र. 104-2013 - एल.ए. भू-अर्जन, प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
2.94 खण्डवा
अटूटखास
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा के अन्तर्गत अतिरिक्त माईनरों के निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा/ कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 102-2013 - एल.ए. भू- अर्जन, प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4) 0.88 खण्डवा
बिहारीपुराकला
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की फिफराड़ वितरण शाखा की विस्तारीकरण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
नस्ती क्र. 187-2013- एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 3-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
(4) 0.64 खण्डवा
फिफराड़
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की फिफराड़ वितरण शाखा की विस्तारीकरण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 186-2013 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.4-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 3.62 (1) खण्डवा
(2) पुनासा
(3) अटूटखुर्द बेनीपुरा.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा की अतिरिक्त माईनरों के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा/ कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3478
नस्ती क्र. 148-2013 - एल.ए. भू-अर्जन, प्र. क्र. 5-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(4) 5.17 खण्डवा
पुनासा
(3) गुजरखेड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा की माईनर क्र . एम. - 4 एवं एम -6 की सबमाईनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 149-2013 - एल.ए. भू-अर्जन, प्र.क्र.6-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है किं उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) 2.72
(3) फिफरी रैयत
(1) खण्डवा
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम. - 4 एवं एम -6 की सबमाईनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
नस्ती क्र. 150-2013 - एल.ए. भू- अर्जन, प्र. क्र. 7-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3) नवलगांव
(4) 0.55 (1) खण्डवा
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम. - 4 एवं एम -6 की सबमाईनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 62-2013 - एल.ए. भू- अर्जन , प्र. क्र. 18-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
3.160 (1) खण्डवा
(3) धावड़िया
(2) पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
इंदिरा सागर नहर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र. 6 की सबमाईनर क्रमांक 3 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3480
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
नस्ती क्र. 64-2013 - एल.ए. भू-अर्जन, प्र. क्र. 20-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
1.226
कोठी
खण्डवा
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
इंदिरा सागर नहर परियोजना की
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.
सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र. 16 की सब माईनर क्र. 3 के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 4 सितम्बर 2013
क्र. 8157- भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
6.113 राजगढ़ बड़लावदा
राजगढ़
6.113
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बड़लावदा तालाब में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
(2) भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
3481
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 8159- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(1)
(2)
राजगढ़ राजगढ़ कोयला हिनोती
12.795 0.478 योग.. 13.273
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
कोयला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8161 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
राजगढ़
राजगढ़
किशनपुरिया कालीतलाई जसापुरा
24.027 25.589 2.593 योग .. 52.209
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .
किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
3482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
क्र. 8163- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः--
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)
(2)
राजगढ़ राजगढ़
26.487 13.795
पाटनखुर्द मुरारिया
योग 40.282
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. 16322 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील/नगर
भूमि का वर्णन नगर/ ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में ) (2) इटारसी
(1) होशंगाबाद
(3) ग्राम - भरगदा प.ह.नं. 46
(4) 8.777 हेक्टेयर/ 21.68 एकड़.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, तवा परियोजना संभाग, इटारसी.
(6) भरगदा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 5 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 14- अ- 82-2012-13 - मदागनमाफी-408.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं. रकबा
(हेक्टर में)
(6) (3)
(4)
मदागनमाफी
(2) कुंभराज
(1) गुना
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.
मदागनमाफी तालाब निर्माण लघु सिंचाई परियोजना.
किता-17 5.325
परिसम्मत्ति कुआ -01
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी , चांचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचोडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 सितम्बर 2013
क्र. 237- भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) रीवा
(3) कचनार
(2) हनुमना
(6) नैया नाला तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा. ( म. प्र. )
(4) निजी भूमि 1.607 शासकीय भूमि 0.572 योग .. 2.179
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. नैया नाला तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा , कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 3484
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. 6283 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.मं.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)
(2)
2.12
घंसौर
(1) सिवनी
(6) मासूल जलाशय योजना
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.
(3) गाडरवाडा प.ह.नं. 51.
रा.नि.मं. , धनौरा .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6283- जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.मं. ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.में )
(3)
(4) 0.58
(2) घंसौर
(1) सिवनी
बगहाई
(6) मासूल जलाशय योजना
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.
रा.नि.मं. , धनौरा प.ह.नं. 51 .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6283 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.मं. ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में )
(2) घंसौर
(4) 0.47
(1) सिवनी
(6) मासूल जलाशय योजना
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 1 , सिवनी.
(3) भालीवाड़ा प.ह.नं. 51 .
रा.नि.मं. , धनौरा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
3485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 6283 - जि.भू.अ. - 2013. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल
जिला तहसील/रा.नि.मं.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा ( हे . में )
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
17.30
घंसौर
गाडरवाडा
(1) सिवनी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मासूल जलाशय योजना
संभाग क्र. 1 , सिवनी.
प.ह.नं. 51 .
रा.नि.मं. , धनौरा
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6283 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
तहसील/रा.नि.मं. ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा ( हे. में )
(6)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2) घंसौर
9.15
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
सिवनी
मासूल जलाशय योजना मासूल
संभाग क्र. 1 , सिवनी.
प.ह.नं. 50
रा.नि.मं. , धनौरा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
सिवनी , दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 6314- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.मं.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा ( हे. में )
(4)
(5)
(6) नहर निर्माण.
1.03
(3) छींदा
(1) सिवनी
(2) केवलारी
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , केवालरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3486
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
सिवनी, दिनांक 9 सितम्बर 2013
क्र. 6388 -जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील/रा.नि.मं. ग्राम
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. )
(3)
(1) (2)
(4) 2.44 घंसौर
सिवनी
बगहाई
प.ह.नं. 51
रा.नि.मं. , धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मासूल जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. 44- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
चीनौर
0.660 (1) ग्वालियर
(3) आंतरी-4
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा.
हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. 600- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम/नगर
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हेक्टर में)
(2) गोगावां
(1) खरगोन
(3) दसनावल
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन.
(6) खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेसिंग रिजर्ववायर -02 हेतु.
(4) 123.390 हे. निजी भूमि एवं शासकीय भूमिनि. चर. 4.424 हे. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. क- वाचक- भू- अर्जन- 2013- प्र.क्र. 4अ-82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 46.62
(3) सावली
(2) खकनार
(1) बुरहानपुर
(6) सावली तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर.
(2 ) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3488
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 8 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 08 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके, द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(6) (2)
(3)
(5)
(1)
17.959
मन्दसौर
कस्बा भानपुरा
भानपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग विभाग , गांधीसागर.
भानपुरा नहर परियोजना (यूनिट प्रथम).
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 09- भू.अ.- अ- 82-12-13 - सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है
रकबा हे.
खसरा नं.
(7)
(5)
(6)
(1) ( 2) (3)
(4)
71/2/2
0.259
भोपाल बैरसिया कदैयाखुर्द
0.486
9
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपाल .
0.004
10, 57
0.150
8
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
0.757
7, 120/7, 135/8 136/8
0.057 3489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
0.445
119/4ग
0.356
118/4
116/4/3
0.069
0.004
116/4/2
0.567
4/1
0.308
2
0.275
117/2
0.012
115/1
0.032
113/1
1
0.223
योग .. 4.004
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 10 - भू.अ.-अ- 82-12-13- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है
रकबा हे.
(7)
(5)
खसरा नं. (4)
0.024
35, 36/5
(1) भोपाल
( 2) बैरसिया
(3) पाड़ली
0.024
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपाल.
35, 36/4
0.004
35, 36/3
0.210
34
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
33
0.138
32
0.170
0.255
30, 31
0.214
37, 38/1/1
0.077
37, 38/1/2
0.089
37, 38/1/3
0.089
37, 38/1/4,
0.040
37, 38/2
0.125
28/1
0.004
134/44
0.036
144/28/2
0.049
26/2
26/1
0.097
0.069
24, 25/2
0.299
24, 25/1
0.344
19/6 [भाग 1 3490
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
0.032
21/1/क/ 1
0.109
21/1/क/2
0.077
21/1/ख
0.073
22/3
22/2/क
0.134
0.125
22/2ख
22/1
0.178
0.194
21/2
0.332
11
0.073
12, 13
0.085
5,6,7 , 8/2/2
0.117
5,6,7,8/2/1
0.154
5,6,7,8/1
0.368
3,14,15/1
0.093
3,14,15/2
2
0.105
0.166
16/1
1
0.243
4/1
0.045
4/2
0.279
0.368
10
0.057
9
0.243
57, 58 , 59, 59,
60/2
0.121
61/1
0.109
61/2
61/3/3
0.004
0.089
61/3/2
61/3/1
0.101
6.431
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - भू.अ.-अ- 82-12-13 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल खसरा
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
नं. अर्जित किया जाने वाले है
खसरा नं . रकबा हे.
(6)
(7)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.105
674/1/2
भोपाल बैरसिया रूनाहा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
0.004
674/1/1
संभाग , भोपाल .
672/2
0.012
261
0.405
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू- अर्जन बावत्.
3491
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(3)
(5)
(2)
(1)
274, 275 ,
0.073
276, 277 ,
278, 279/1
274, 275 ,
0.121
276, 277 ,
278, 279/2
0.012
280/2
250
0.166
0.097
280/1
0.020
243/1
244
0.105
237
0.089
0.194
225/4
0.024
236/1
230
0.251
0.097
232/1 /ख/ 1
0.081
232/1 /ख/2
0.049
232/2/ख/1
232/2/ख/2 0.065
0.089
232/2/ख/3
0.053
233
0.210
768/233
0.360
41
0.130
42
2.812
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्रमांक 12 - भू.अ. अ- 82-12-13- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है खसरा नं. रकबा हे.
(5)
(4)
(1) भोपाल
(2) बैरसिया
(3) मंगलगढ़
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.
208 0.032 209/1,323/209 0.061 209/2/क , 323/209 0.154
0.016
(7) कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू- अर्जन बावत्.
209/2/ख , 323/209
0.032
211, 212, 213/2/क [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3492
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(1)
(2)
211/2 ख ,
0.138
212, 213
211/3 , 212 ,
0.154
213
0.028
215/2
215/1
0.138
0.170
214
270/2
0.101
326/217
0.032
0.125
270/1/3
0.166
194
0.138
193/2
0.016
190
0.243
188, 189/2
0.324
183, 185
0.101
171, 172/2
0.142
174
175
0.174
0.105
320/177
0.251
176
0.065
115/1/1/2
115/1/ 1 /ख
0.008
0.016
115/1/2
0.117
115/4
193/1
0.081
0.089
192
0.150
156
0.028
153/3 , 154 ,
159
0.421
153/1/2,
154/, 159
0.255
145/147/
148/1
0.069
145/147
158/3
0.291
144
0.259
143
142/1
0.510
0.012
145/5/2,
147, 148
0.380
133,
0.174
134, 135
102/1
0.142
0.214
100/1
0.134
306/86
141
0.097
140
0.142
0.186
317/140 3493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
0.320
0.085
0.097
96 94/95/ 1 /ख 94/95/1/क योग 7.183
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्रमांक 13 - भू.अ. अ-82-12-13 - सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है
खसरा नं. रकबा हे.
(4)
(5)
229/
0.611
(1) भोपाल
(2) बैरसिया
(3) आंकिया
0.065
229/3
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, भोपाल.
0.024
228/1/1
0.324
162
(7) कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू- अर्जन बावत्.
0.817
164/1/ख
166
0.024
152/1
0.105
0.146
152/2
151
0.121
0.081
137
0.287
138/1/2
0.117
139/2
0.243
146/1
146/2
0.101
0.049
145/1/1
0.134
145/3/ख
0.449
144/2
90/1 ख
0.032
88/1/क/1
0.182
86
0.162
0.089
101/1/3
101/2
0.142
0.162
81/1/1
0.077
68/1
0.085
68/2
68/3/1
0.061
0.065
69/1
0.101
69/2/क [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3494
(7)
(6)
(4)
(3)
(5)
(1)
(2)
61/3
0.053
0.271
61/4/1
0.057
59/1 /1/क/1
0.073
59/1 /1/ख
59/1/2
0.130
0.024
59/3
0.239
57/1/क/1
0.121
57/1 /क/2
54
0.081
0.263
55
योग .. 6.168
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्रमांक 14- भू.अ. अ- 82-12-13 - सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले है
रकबा हे.
खसरा नं .
(7)
(5)
0.283
(1) (2) भोपाल बैरसिया
(3) बरखेड़ाकलां
0.040
(4) 220/221 / 2/क 220/221 /2/ख
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , भोपाल.
0.267
194
0.008
193/5
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
0.154
195/2
192
0.271
189/1
0.109
0.142
189/2
0.146
188/2
0.142
184/2
183/1
0.093
0.101
183/2
0.065
182/2
0.247
181/2
181/4
0.024
0.008
179/1
0.085
180/1
0.053
180/2/क
0.016
180/2ख
147
0.235 3495 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
(7)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
0.040
145/1 /ख
0.024
145/2
145/3
0.061
145/4
0.045
17/2
0.045
17/6
0.045
0.061
16/6, 16/11
16/4/2
0.032
16/5, 16/3
16/4/1
15/1
0.049
15/2
0.049
0.186
14
0.020
2/24/2/क/13
0.150
11/2
0.077
0.045
12/2
12/1
0.113
0.061
227/5/ग
227/5/ख
0.032
5/2
0.024
5/3/1
0.200
0.004
5/3/2
0.053
5/4
0.089
4/1
4/2
0.053
0.045
3/1
योग .. 3.912
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्रमांक 15 - भू.अ. अ-82-12-13- सात 1.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम
जाने वाले है.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.073
बैरसिया
138/1
भोपाल
(3) अमरपुर
140/1
0.004
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, भोपाल.
139
0.134
0.089
131
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू- अर्जन बाबत्.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3496
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.004
132
0.049
130/1
0.016
130/2
0.085
129/1
0.004
128
0.020
133
0.012
296/128
0.069
249/2/1
0.073
249/2/2
0.125
249/2/3
0.142
249/1/1
0.125
249/1/2
0.109
242/1
0.073
242/3
242/2
0.081
0.121
241/2
232/1
0.109
0.117
231
0.089
230/1/2
0.121
230/1/3
0.101
230/2
0.053
199/1
0.049
199/2
0.053
199/3
0.121
198/2
171
0.105
0.105
173/2/1
0.008
173/2/ 2/ख
173/3/1
0.057
0.081
173/3/2/क
0.125
149/1
149/2
0.049
0.053
149/3
0.045
148/1
0.040
148/2
0.045
148/3
0.190
147
3.124
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील, बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्रकरण क्रमांक 16 - भू.अ. -अ-82-12-13 - सात- 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी 3497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.012
भोपाल बैरसिया चाचाखेड़ी 145
144
0.032
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.
133
0.032
0.008
142
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
0.008
137
0.081
138
0.008
140
139
0.077
0.045
116
0.008
117/2/1
0.130
120
0.049
70
71
0.093
0.109
74
0.142
73
77
0.012
योग .. 0.846
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील, बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्रकरण क्रमांक 17 - भू.अ. अ- 82-12-13- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है.
खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.032
भोपाल बैरसिया विजावनकलां 61/2
61/1/1
0.024
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.
0.040
61/1/2
0.053
62
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3498
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
63/1/2
0.053
0.186
65
0.004
66/2
0.004
64/1
0.028
64/2
0.125
72/1
0.004
72/2
73/2
0.130
73/1/क
0.113
0.012
207/56/3/क
0.032
207/56/2/2
207/56/2/1
0.020
0.032
207/56/1/2
0.032
207/56/1/1
0.283
108
0.008
209/110/1/1
0.004
110/1
0.065
6/3
0061
6/1
5
0.130
0.243
51/1
0.121
56/1/1/क
0.069
56/1 /1 /ख
0.008
54
0.008
55/1
0.057
55/2
0.162
32/2
0.040
32/1
0.004
31/2
0.162
31/1
0.061
30/3/1
0.032
30/2
0.077
30/1/2
योग 2.519
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील , बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्रमांक 18 - भू.अ.अ- 82-12-13- सात- 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी 3499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले है.
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में )
(7)
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.158
22/1/1
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
बैरसिया
भोपाल
सुमेर
22/1/2
0.053 संभाग, भोपाल.
8
0.178
0.170
9/1/1
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
9/2
0.049
9/1/2
0.105
0.142
19/3
0.855
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील , बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्रकरण क्रमांक 19 - भू.अ. अ-82-12-13- सात1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये
नगर/ग्राम का नाम
जाने वाले है.
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(6)
(7)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.028
भोपाल
(3) बांदीखेड़ी 163/1
बैरसिया
162
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपाल.
0.150
154
0.121
0.093
153
कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माईनर सब माईनर नहरों हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन बावत्.
0.008
155
0.194
57
0.063
56, 58 , 59/1
0.055
56, 58 , 59/2
0.073
55/1
0.077
55/2
0.105
19 3500
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
(6)
(7)
(4)
(5)
(1)
(2) (3)
20/1
0.089
0.073
21/3
0.101
21/2
21/1
0.036
0.077
0.040
22/1
23/1
0.174
0085
24
6/2
0.012
6/1/1
0.016
6/1/2
0.028
0.028
6/1/3
0.028
6/1/4
6/1/5
0.028
0.158
5/4
5/5/क
0.093
5/5/ख
0.093
3/2/ख
0.081
0.150
2.357
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील , बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 11 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 07 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (3)
(4)
(5)
(1) (2)
18.75
पहाडगावं
भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3501
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 08 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
21.25
गहरवार
छतरपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छतरपुर
भू-अर्जन अधिकारी ,
तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू -अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(1)
13.00
(3) भेलसी
छतरपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 17.50
(3) बधीकला
(2) छतरपुर
(1) छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर तरपेड़ बांध योजना की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3502
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 17 सितम्बर 2013
क्र. 8475-76- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) ब्यावरा
(2) राजगढ़
(3) कुशलपुरा तालूड़ी सुवांहेड़ी नलखेड़ा पगारा
(4) 9.226 10.374 16.045 24.786 29.671 90.102
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
जल संसाधन
कार्यपालन यंत्री, संभाग, राजगढ़ .
कुशलपुरा बहुउद्धेशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल . तक की डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8479-80 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
19.476 (1) नरसिंहगढ़
(2) राजगढ़
19.363
1.160
13.113
(3) भैंसाना/ दौलतपुरा घियाखेड़ी बुखारी मोई
(4) 26.836 79.948
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
कुशलपुरा बहुउद्धेशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक की डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 8483-84 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 3503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
राजगढ़
बासखेड़ा
राजगढ़
2.932 योग .. 2.932
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
गेकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्रयोजन ( रोज्या तालाब के सीमांकन अनुसार डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
राजगढ़ , दिनांक 17 सितम्बर 2013
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग) ग्राम-रोज्या
(घ ) क्षेत्रफल-8.765 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
क्र. 8477-78- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( सनखेड़ी बैराज स्थल पर नदी से प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
रकबा (हे. में. ) अनुसूची
(2)
(1)
( 1 ) भूमि का वर्णन-
डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि (क) जिला- राजगढ़
33/5
0.500 (ख) तहसील- राजगढ़
1.000
31/8
(ग) ग्राम- देहरीकराड़
43/2/2
1.253 (घ) क्षेत्रफल-1.120 हेक्टेयर.
1.200
34/1/1
सर्वे नं.
रकबा
1.253
37/2
0.651
20/1/3
0.900 (हे. में. ) (2)
(1)
34/2
1.808
37/1
नदी से प्रभावित भूमि
0.200
37/4
854
योग : 8.765 1.120 योग : 1.120
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सनखेड़ी बैराज स्थल पर नदी से प्रभावित भूमि हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रोज्या तालाब के सीमांकन अनुसार डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
क्र. 8481-82- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 3504
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर , दिनांक 19 अगस्त 2013
क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 560-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची का वर्ग ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- ईसागढ़
(ग) ग्राम- बरोदिया
(घ) क्षेत्रफल-0.416 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.150
507
512
0.031
0.130
514
0.105
515
योग 0.416
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पचलाना बांध की नहर निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 4076 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 34- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- जावरा
(ग) ग्राम- सिंदुरकिया एवं दुधाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 00.290 हेक्टर.
रकबा
सर्वे
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
सिन्दुरकिया
00.07
146
00.07
147
00.04
148
योग.. 00.18
दुधाखेड़ी
00.05
224
225
00.06 योग.. 00.11
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जावरा ताल मार्ग के कि.मी. 10/4 में सिंदुरकिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4082- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 32- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील- आलोट 3505
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(ग) नगर- आलोट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-06.344 हेक्टर .
सर्वे
रकबा नंबर
(हे. में)
(2) (1)
854/1
0.061 854/3
0.034 855/1/1/1
0.110 856
0.210 855/1/1/2
0.110
0.004 855/2
857
0.157
0.070 858/1
0.050 900
0.050 899
0.210 898
0.010 897
944/2
0.035
0.040 945
0.132 943
0.170 961
944/1
0.135 964
0.100
0.060 942
0.130 982
0.160 983
0.150 984
985
0.030
0.100 978
0.152 979
0.079 980
0.040 981
0.020 295
296
0.010
0.030 303
306
0.157
0.065 307
305
0.080 323
0.116 324
0.172
0.004 325
326
0.110
0.007 390/1
0.180 391/1
393
0.300
(2)
(1)
0.220
394
388
0.005
0.006
419
420
0.160
0.060
434, 436
0.180
304
0.002
386
396
0.180
0.080
397
0.050
414/5
0.053
415
416
0.101
0.032
411
0.187
413
0.210
417
405
0.010
0.085
406
0.110
407
318
0.030
0.007
387
0.500
395/1
0.106
395/2
0.010
398/2
0.120
399
6.344
कुल रकबा.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आलोट बायपास मार्ग निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4084- भू-अर्जन-2013- प्र. क्र. 33- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- आलोट 3506
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
(ग ) ग्राम- विक्रमगढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-02.747 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.213
1213
0.220
1214
0.106
1215/1
0.204
1216/1/1
0.250
1219
0.401
1220
0.304
1226
0.050
1221
1225/1
0.090
1227
0.190
0.110
1215
0.090
1206
0.030
1207/1
0.030
1207/2
0.140
1208
0.060
1209/1
0.060
1210
0.070
1209/2
0.020
1224/2
1268
0.050
0.104
1263/1
2.747
कुल रकबा.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आलोट बायपास मार्ग निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4086- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 06-अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-रतलाम
(ख ) तहसील- जावरा
(ग ) ग्राम- रिछाचांदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-00.08 हेक्टर .
रकबा
सर्वे
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
00.08
489
00.08
कुल रकबा..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लेबड़- नयागाव ( एल. एच. 79 ) फोरलेन निर्माणान्तर्गत प्रभावित व छुटे गये सर्वे नम्बर की निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 28 अगस्त 2013
क्र. क- भू- अ. वि.अ. - 2012-13-698.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- दमोह
(ग) ग्राम- हथना, प.ह.नं. 10/27
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.779 हेक्टर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
413
0.105
0.197
417
418
0.034
0.038
419 3507
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.070 423
0.050 424
0.168 425
0.003 439
0.008 440
0.043 441
0.020 442/1
0.040 442/2
446
0.020
0.010 448
0.050 449
451
0.038
0.034 456/1
0.105 457
0.041 458
0.033 465/1
465/2
0.034
0.033 465/3
0.002 470
0.134 737/2
0.040 739
0.006 750/2
0.030 751/1
751/2
0.030
0.060 752
योग .. 1.476 खसरा
अर्जित
रकबा नंबर
(हे. में. )
(2) (1)
दायी तट असिंचित नहर निर्माण
0.058 4/2
0.032 16/3
0.060 17
0.040 18
0.163 22
0.110 23
30
0.118
(2)
(1)
0.126
33
0.055
34
0.008
35
51
0.140
52
0.100
0.187
53
0.029
56
0,017
57
0.067
58
0.012
59
0.029
183/2
0.074
185/3
0.074
185/4
185/5
0.074
186
0.019
212/2
0.168
0.187
214/2
0.130
216/1
0.130
225
0.096
226
योग . 2.303
3.779
महायोग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हथना जलाशय योजना अंतर्गत वायी एवं दायी तट पर अतिरिक्त नहर निर्माण किये जाने बाबत के कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 1 अ- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 3508
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- मोहनगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- दरगांय कलॉ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.500
586/2/1
0.500
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2 अ- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- मोहनगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- केशरमढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.599 हेक्टर.
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.737
5/1/क/2
3.862
6/1
4.599
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
टीकमगढ़ , दिनांक 29 अगस्त 2013
प्र. क्र. 15- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- मोहनगढ़
(ग) नगर/ग्राम- पडवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.921 हेक्टर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.290
680/1 ख
683/3/1ख
0.310
0.300
675
671
0.090
0.120
670
0.110
669
0.200
668
0.140
540
0.020
543
0.004
541
0.130
537
0.004
538
0.120
536
0.120
523
0.690
846/3
0.450
834/3ख
0.160
833/1
0.580
832/2क
823/3/1
0.690
0.060
830/1 3509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
824
0.040
825
0.053
826/1
0.240
4.921
कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरापुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़, एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
टीकमगढ़ , दिनांक 9 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 4 - अ-82-12-13- संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर
(ग ) ग्राम- पपावनीपूर्वी
(घ) क्षेत्रफल-1.273 हेक्टर.
खसरा नंबर
(1)
रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
853/1
0.120
853/2
853/3
0.005
76
399
0.124
470
0.044
0.019
474
0.037
475
476
0.015
0.011
477
0.007
484
0.018
485
0.065
611
0.007
613
(1)
(2)
0.008
614
0.082
617
623
0.014
624
0.055
625
0.069
628
0.024
0.001
642
0.038
643
0.007
651
652
0.035
0.057
852, 852/870
664
0.033
0.035
665
0.006
666
0.056
702
0.014
705
766
0.022
0.031
803
0.024
805
0.024
807
0.054
809
0.004
812
0.010
815
0.030
816
0.046
817
0.022
833
कुल योग .. 1.273
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- मडवाघाट तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 5 अगस्त 2013
प्र. क्र. 65- अ-82-2012-13 - क्र. 1768- भू- अर्जन- नहर- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 3510
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग ) ग्राम- अनन्तपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.116 हेक्टेयर.
खसरा
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.415
29/3
31
0.700
0.490
32
0.405
51/2
0.071
52/1
52/2
0.325
0.260
53/3
0.380
53/5
0.595
55/1
0.095
55/2
0.110
55/3क
0.167
55/3ख
0.300
55/4
0.155
57/1
0.412
57/3
0.168
59/1
0.068
68/52
योग .. 5.116
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सेगवाल उप नहर निर्माण हेतु.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 71 - अ- 82-2012-13- क्र. 1771- भू- अर्जन-नहर- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- नन्दगाँव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.573 हेक्टेयर.
अधिगृहित किया जाने
वाला क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.175
42, 81
0.610
66/1
0.180
76/1, 77/2
77/1
0.160
0.200
78/1
0.165
78/2
0.125
80/1
0.115
80/2
0.120
80/3
0.250
89
0.255
90
1.070
91/2
0.940
92
0.270
96
0.268
98/1
0.129
98/2
0.150
99/1
0.285
99/2
0.175
100, 132/3
101
132/1/1/2
0.290
132/4
0.195
102/1 , 132/1/3/1
0.195
102/2
102/3
0.173
102/5
0.225
132/1/1/1/1/1/1/3
132/6
132/1/3/2
0.325
105
0.016
106/1 , 110/2 , 111
0.165
106/2
0.085
112/4, 117/4
0.380
112/5 , 117/5 3511
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.170
112/6, 117/6
0.032
126/2, 129/2
0.590
129/1
132/1/4
0.080
0.075
144/1/3
0.425
144/1/1/2
144/1/2
0.510
144/9 , 144/10 , 144/11
योग .. 9.573
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर एवं उसकी उप नहरों के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नंहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र....-अ- 82-2012-13- क्र. 1769- भू-अर्जन-नहर- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- विश्वनाथखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.322 हेक्टेयर.
खसरा
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.270
128/4
0.345
132/1
0.242
132/2/2
0.540
133 , 134 , 135/2
142/1 /ख/ 1
0.558
142/2/1
0.260
0.070
142/2/2,
0.170
142/3
(2)
(1)
162/2/2
0.607
0.550
154/1/1/1 , 154/3
0.290
155/2/1/1
0.238
156/4
160/1
0.235
0.170
161/2
0.155
165/2
0.202
170/2
0.140
169/1/1
169/1/2
0.115
0.130
169/1/4, 169/2/2
169/2
0.035
योग .. 5.322
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 74- अ-82-2012-13- क्र. 1770- भू- अर्जन-नहर- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- सिकन्दरखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.353 हेक्टेयर.
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.052
7/1 , 8/15 , 9/1 , 11/1
0.052
7/2 , 8/14 , 9/2 , 11/2
0.052
7/3 , 8/13, 9/3 , 11/3
0.048
7/14 , 8/2 , 9/14
0.052
7/16 , 8/16 , 9/16
0.052
7/17 , 8/17 , 9/17 3512
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.048
8/1
0.052
8/3
0.052
8/4/1
0.052
8/5
8/7
0.052
0.052
8/8
0.052
8/9/2
0.026
8/10
0.026
8/18 , 9/6
0.052
8/19 , 9/4 , 11/4
0.052
8/21, 9/5 , 11/5
0.435
13/1 , 15/4 , 16/1
0.529
13/2, 16/2 , 17
0.150
15/1
0.215
15/2
0.200
15/3
योग .. 2.353
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सेगवाल बायी तट उपनहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 57 - अ- 82-2012-13- क्र. 1930- भू- अर्जन-नहर- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- पुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.352 हेक्टयर.
खसरा
अधिगृहित किया जाने वाला नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
0.151
2/1
2/2
0.219
0.244
2/3
(1)
(2)
0.072
2/4
0.367
2/50
0.050
3/1/1
0.327
6/5, 6/6
0.275
6/3, 6/4, 14, 16
0.450
7/1
0.292
22/1/2
0.299
0.081
23/1
0.292
24/1
0.262
23/3
26/1
0.333
0.092
28/1
0.150
28/8 , 28/9
0.119
29/2/1
0.111
29/3/1
0.377
30/4
0.236
32/2
0.004
33/2/1
0.214
0.054
33/4
0.860
34/1
34/2
0.265
0.012
35/1
0.193
36
0.007
38/3
0.095
38/4
0.056
42/5
0.073
44
45/4
0.110
1.227
46/2
0.406
46/3
0.477
46/4
0.134
47/1
0.366
48/1
योग .. 9.352
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी , मध्यप्रदेश
शुद्धि-पत्र
कार्यालय कलेक्टर , बड़वानी जिला- बड़वानी की उद्घोषणा क्र. 1370 - भू- अर्जन-नहर-2013 , बड़वानी, दिनांक 25 जून 2013, प्र. क्र. 64- अ- 82-2012-13 ग्राम भमोरी ( तहसील - अंजड़ ) , जिला- बड़वानी की धारा -6 का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में प्रकाशन दिनांक 19-07-2013 में पृष्ठ क्रमांक 2569 पर किया गया है , जिसमें त्रुटिवश खसरा नम्बर 43/1 पैकि रकबा 0.154 हेक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 4/1 पैकि, रकबा 0.154 हेक्टर प्रकाशित हो गया है जिसे संशोधित कर खसरा नम्बर 43/1 पैकि रकबा 0.154 हेक्टर पढ़ा जावे.
जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. भू- अर्जन-06 ( अ-82)-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- नैनपुर
(ग ) ग्राम-अलीपुर, प.ह.नं. 15
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.196 हेक्टर .
रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.236
142
0.106
143
0.168
144
0.048
145
0.430
149
0.072
186/1
(2)
(1)
0.040
335/2
0.096
335/5
योग : 1.196
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-छिंदवाड़ा-नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -07 ( अ -82 )-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मण्डला
(ख) तहसील- नैनपुर
(ग) ग्राम- ठरका, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.730 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
533
0.025
0.130
524
0.060
523
516
0.065
515
0.030
0.110
514
0.010
513
0.040
511
0.020
512
0.010
468
467
0.070
0.030
874
0.030
516
योग : 0.730
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- छिंदवाड़ा-नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
3514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन-07 ( अ-82) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- नैनपुर
(ग ) ग्राम- नैनपुर, प.ह.नं. 17
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.940 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.180
413/1, 413/2
0.460
415
0.310
416
0.070
418
0.190
420
0.100
422
0.300
440/2
0.100
441/1
0.230
443
योग : 1.940
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-छिंदवाड़ा- नैनपुर - मण्डला फोर्ट ब्राडगेज हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 3 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 002- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग) ग्राम-ऊँचा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.34 हेक्टर.
भूमिका प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.54
649
निजी भूमि 651
0.20
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि 987
930
0.12
निजी भूमि
0.11
929
निजी भूमि
0.11
928
निजी भूमि
0.17
1005
निजी भूमि
0.04
932
निजी भूमि
0.10
638
निजी भूमि
0.03
636
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 977
0.09
637
निजी भूमि
0.08
965
निजी भूमि
0.03
966
निजी भूमि
0.02
971
निजी भूमि
0.11
974
निजी भूमि
0.03
648
निजी भूमि
0.13
630/1
निजी भूमि
0.03
647/1
निजी भूमि
0.18
1006
निजी भूमि
0.06
973
निजी भूमि
0.05
978
निजी भूमि
0.09
980
निजी भूमि
0.06
981
निजी भूमि
0.12
986
निजी भूमि
0.02
1011
निजी भूमि
0.21
1012
निजी भूमि
0.14
1028
निजी भूमि
0.02
1029
निजी भूमि
0.18
1032
निजी भूमि
0.04
876/1
निजी भूमि
0.02
877/1
निजी भूमि 3515
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
0.06
876/3
निजी भूमि
0.12
877/3
निजी भूमि
0.20
875
निजी भूमि
0.11
874
निजी भूमि
0.02
864/3
निजी भूमि 863/1
0.18
निजी भूमि 860
0.18
निजी भूमि
0.27
846/3
निजी भूमि 845
0.16
निजी भूमि 849
0.02
निजी भूमि
0.18
841
निजी भूमि
0.10
840
निजी भूमि
0.01
625/1
निजी भूमि
0.15
1094
निजी भूमि 639/2
0.12
निजी भूमि
0.01
1095
निजी भूमि
0.07
1098
निजी भूमि
0.12
1039/1
निजी भूमि
5.34
कुल रकवा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नांदन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 026- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- हरदुआ मेंमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर.
खसरा
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.14
2125
निजी भूमि 2208
0.08
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.02
861
निजी भूमि
0.24
2126
निजी भूमि
0.04
2203/1
निजी भूमि
0.01
2010
निजी भूमि
0.01
2083
निजी भूमि 2085
0.01
निजी भूमि 2016
0.01
निजी भूमि
0.01
2026
निजी भूमि
0.01
2094/1
निजी भूमि
0.01
2099
निजी भूमि
0.01
2102
निजी भूमि
0.01
2097
निजी भूमि
0.01
2121
निजी भूमि
0.20
2130
निजी भूमि 2197
0.01
निजी भूमि
0.83
कुल रकवा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 041 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- गिरवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टर.
खसरा
भूमिका प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.02
804
निजी भूमि 805
0.02
निजी भूमि
0.02
806
निजी भूमि 807
0.04
निजी भूमि 808/1
0.05
निजी भूमि 3516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
(2)
(3) (1)
0.02
1229/1
निजी भूमि 1227/1
0.02
निजी भूमि 1228/1
0.02
निजी भूमि
0.06
1229/2/1
निजी भूमि
0.27
कुल रकवा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गिरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 043- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- रैपुरा
(ग ) ग्राम बघवारकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टर.
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.080
1007
निजी भूमि 1008
0.100
निजी भूमि
0.180
कुल रकवा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 080 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- रैपुरा
(ग) ग्राम- हरदुआ सारसबाहु
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.020
459
निजी भूमि 65
0.040
निजी भूमि 67
0.060
निजी भूमि 28
0.100
निजी भूमि
0.010
26
निजी भूमि
0.040
146
निजी भूमि 148
0.050
निजी भूमि
0.010
149
निजी भूमि
0.010
153
निजी भूमि 154
0.010
निजी भूमि
0.010
155
निजी भूमि
0.010
160
निजी भूमि
0.010
176
निजी भूमि
0.020
159
निजी भूमि
0.040
158
निजी भूमि
0.070
177
निजी भूमि
0.030
178
निजी भूमि
0.080
206
निजी भूमि
0.040
216
निजी भूमि
0.010
217
निजी भूमि 560
0.100
निजी भूमि
0.770
कुल रकवा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरदुआ सारसबाहु तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
3517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 096- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- पडरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.50 हेक्टर.
खसरा
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.82
882/1 /ख
निजी भूमि
0.32
निजी भूमि 884
0.31
885/1 /क
निजी भूमि
0.37
885/2/क
निजी भूमि 913/1
निजी भूमि
0.68 2.50
कुल रकवा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र. 2155 - भू-अर्जन- कार्य- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- दुअरा उर्फ भगवानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.250 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि-
0.160
60
0.012
254/2
254/3
0.009
0.069
279
योग 0.250
(ब ) शासकीय भूमि निरंक महायोग 0.250
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2157 - भू-अर्जन-कार्य-2011- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखीत भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर 3518
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
(ग) ग्राम-सोहागी
(घ) क्षेत्रफल-1.893 हैक्टर
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में. )
(2)
(1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
365/1
365/1क 365/2 365/2क
0.324
365/3
365/3क
365/4
365/4क
365/5
365/6
0.024
367/1
0.048
367/2
367/3
0.048
0.120
368
81
0.336
0.020
573/ 1क
0.030
576/ 1 ख
0.040
677
0.094
679
योग 1.084
(ब ) शासकीय भूमि
0.305
369
0.040
675
0.464
676
योग 0.809
महायोग 1.893
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यलय में किया जा सकता है.
क्र. 2159 - भू-अर्जन- कार्य- 2011 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-टिकुरी
(घ) क्षेत्रफल-0.522 हैक्टर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्चर में )
(2)
(1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.072
77/1 77/2 77/3
0.085
0.110
86/1, 86/2 87/1 , 87/2
0.036
88/1 88/2 88/3
0.219
93
योग 0.522
(ब ) शासकीय भूमि-निरंक
महायोग 0.522
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यलय में किया जा सक्ता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013
नस्ती क्र. 30- एल.ए. - 2013- भू-अर्जन प्र. क्र.11- अ-82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- खुटलाकला
(घ ) अर्जित रकबा 0.969 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे.में)
(2)
(1)
0.052
163
0.072
164/1
0.062
166/1
0.225
166/3, 166/4
कुल योग 0.969
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की नहर योजना की केलवा वितरण शाखा आर . डी. 510 ( आर ) के अतिरिक्त सब- माईनर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 29 - एल.ए. - 2013- भू-अर्जन प्र. क्र. 12- अ-82-12- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- नवलगांव
(घ) अर्जित रकबा 0.43 हेक्टेयर
अर्जित रकबा
(हे.में) (2)
खसरा क्रमांक (1)
0.40
267/1
0.03
267/2
कुल योग 0.43
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की केलवा वितरण शाखा के माईनर क्र. 3 की सब- माईनर क्र. 2 के आगे निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013
क्र. 6418 - दस- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 3520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- अनूपपुर
(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़
(ग ) ग्राम- अमरकंटक
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.077 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.607
240/2
0.607
240/3
0.738
265/2
265/3ख
0.079
265/3ख
0.079
265/3 ग
0.079
0.079
265/4घ
0.809
265/4
योग.. 3.077
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन - गायत्री सरोवर डूब क्षेत्र हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 6419 - दस- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अनूपपुर
(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम-लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.088 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.040
257
258
0.048
योग.. 0.088
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- जोहिला जलाशय योजना अतिरिक्त नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 1 - अ-82-2012-13-प्र. क्र. 1- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- सम्राट अशोक सागर जलाशय ( हलाली ) का जल स्तर 1504 से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- रायसेन
(ग) ग्राम- नीनोद, कायमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.078 हेक्टर.
अर्जित किया गया रकबा खसरा नंबर
(हे. में )
(2)
(1)
ग्राम-कायमपुर
220
2.024 3521
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
206/2
1.214
1.619
206/3
1.214
206/1
6.071
कुल योग.
ग्राम-नीनोद
331/3
1.007 महायोग.. 7.078
(2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. 6230- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी
(ग ) ग्राम- केवलारी , प. ह. नं. 38
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
255/1
255/2
255/3
255/4
योग.
0.13 0.20 0.11 0.55 0.99
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन , सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6230-जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- चौरापाठा
(ग) ग्राम-चौरापाठा, प. ह . नं. 38
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.310 हेक्टर.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
खसरा नंबर (1)
अशासकीय भूमि
0.50
0.20
0.15
320/2
0.06
0.06
0.14
0.12
0.08
310 311 278/5 279/1 279/3 309 279/2
1.31
कुल रकबा.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन , सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
/ कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 7 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 17 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 3522
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम-खुशालपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-10.794 हेक्टर.
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
1.170
12/1
18/1
0.160
0.850
5
4
0.309
0.259
28/3
0.070
28/6/2
0.259
28/1
28/4/3
0.114
0.070
28/4/2
28/2
0.259
0.070
28/5/2
0.515
29
0.763
30
0.672
31
0.220
13/1/1 क
0.305
13/1/2क
1.306
13/1/3
1.307
13/2
0.300
33/1 /1 ख
13/1 / 2/ख
0.345
0.514
28/5/3
0.957
1/2क
10.794
योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- बरोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.848 हेक्टर.
खसरा नंबर (1)
रकबा (हे. में) (2)
200/1
0.025
0.028
202/2
202/3/1
0.550
0.075
190/1/1
0.173
190/2/ 1/क
0.172
190/2/2/क
0.050
190/6/1
0.038
190/4/1
0.025
190/ 7 /ग
0.190
190/7/क
0.100
189/2/1
0.200
189/1/1
0.029
178/2/25
0.130
178/2/2च
182/1/1
0.027
0.036
179/4
योग. 1.848
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
3523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. भूमि संपादन- 2013-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- महिदपुर
(ग ) नगर/ ग्राम-टाण्डा एवं चौरवासा
(घ ) लगभग कुल रकबा-2.19 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टर में) (2)
(1)
ग्राम-टाण्डा
0.09
195
0.09
203/5
योग. 0.18
ग्राम-चौरवासा
0.88
9
0.60
89
0.53
91
योग . 2.01 महायोग . .2.19
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- टाण्डा जलाशय योजना के अंतर्गत केनाल इस्केप से जल निकासी एवं डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा देने हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 490- भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग ) नगर/ग्राम- अमझर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.068 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
नम्बर (1)
0.404
416/1क
416/2ख
0.809
416/2क
0.809
0.404
416/4ख/1
0.607
416/4ख/2
1.214
416/4क
1.821
2 किता
निजी खाता भूमि योग रकबा 6.068
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अमझर तालाब योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 490- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 3524
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन / निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम-छाइन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.963 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
140/1
5.119
141
2.024
1.622
144/2ग
0.198
142
8.963
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अमझर तालाब योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. 10156- प्र.भू. -अर्जन-13-14 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील-सागर
(ग) ग्राम- तोड़ा तरफदार , पड़रिया कला, करहद, महुआखेड़ा कला.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.378 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-तोड़ा ( तरफदार )
212
0.132
0.240
213
0.066
270/1
0.114
271/1
272/1
0.280
0.090
281/2
0.138
281/3
364
0.060
0.066
365
366
0.112
0.036
371
0.093
388/1
388/2
0.036
0.024
388/3
0.036
389
0.060
400
0.027
401
402
0.192
0.096
403/2
0.028
403/3
0.018
407/1
0.018
407/3
0.138
407/5
0.352
409/2
0.350
410
0.105
415/1
0.033
434
444/2
0.067
0.070
445
0.103
446
452/1
0.171
452/2
0.096
0.112
461/2
0.009
472
473
0.105
0.086
474/1
0.086
474/2
474/3
0.086 3525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
475
0.038
0.091 476
0.076 479/1
0.067 505/1
505/2
0.026 505/3
0.024 506
0.136
0.062 507/2
0.153 508
0.040 509/1
0.040 509/2
0.048 515/1
0.057 515/2
0.141 768/1
768/2
0.141
5.071
योग
ग्राम- पड़रिया कला 163
0.042
0.057 164/1
0.057 164/2
0.114 165
0.324 168
0.084 169
170
0.066 178/1
0.261
0.072 181
0.324 189
0.072 195
0.090 196
0.501 199
0.004 200/1
0.007 200/2
200/3
0.007
0.019 200/4
0.009 200/5
0.021 201/1
0.021 201/2
202/1
0.036
0.009 202/2
0.156 229
230
0.142 241/1
0.052
0.192 241/2
242
0.045 243
0.199
(2)
(1)
0.235
245
0.024
249/2
0.038
252
0.129
253
योग .. 3.410
ग्राम-करहद
0.129
750/1
0.072
750/2
0.266
751
0.096
765
योग .. 0.563
ग्राम-महुआखेड़ा कला
0.091
174
180
0.119
0.100
181
182
0.024
योग .. 0.334
महायोग .9.378
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तोड़ा जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 5 अ- 82-2013-14 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 3526
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) ग्राम-सहसनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-99.522 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
1.058
2/1
0.909
2/2
0.567
3
4
0.599
0.809
5/1/क
0.813
5/2/क
0.500
5/3/क
0.809
5/4/क
0.809
5/5/क
0.500
5/6/क
0.809
5/7/क
0.500
5/8/क
0.247
5/9/क
1.618
5/ख/ 1
1.619
5/ख/2
0.129
5/ग
0.162
6
0.809
6/2/ख
0.809
6/3 /ग
1.003
7
0.500
8/1
0.809
8/2
8/3
1.300
1.400
8/4
1.000
8/5
0.139
8/6
0.435
9
1.133
10/ख
(2)
(1)
0.906
11
1.076
12
0.961
13/1
1.000
13/2
0.809
13/3
0.615
13/4
0.615
13/5
1.424
15
1.173
16
1.594
17/क
17/ख
1.165
0.356
18
1.740
19
0.729
20
0.202
21
0.089
22
24
0.551
25
0.397
26
0.583
0.267
27
0.324
29
0.437
30
31
0.388
0.632
32
33
0.121
36
0.890
0.146
38
0.437
40
0.235
41
0.567
42
43
0.291
0.340
44
0.089
45
0.656
46
0.073
47
0.186
48
0.364
49
0.372
51
52
0.081 3527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.049 53
0.316 54
0.227 55
0.138 56
0.057 57
0.073 58
0.065 60
0.024 61
0.065 62
0.105 63
0.348 64
0.049 65
0.065 66
0.073 67
0.356 69
0.162 70
0.073 71
0.089 72
73
0.170
0.146 74
0.121 75
0.057 76
0.016 77
0.032 78
0.040 79
80
0.016
0.016 81
0.097 82
0.162 83
0.138 84
0.105 85
86
0.081
0.089 87
88
0.081
0.081 89
0.121 90
0.704 91
0.494 92
(2)
(1)
0.202
93
0.162
94
0.291
95
0.040
96
0.032
97
0.121
98
0.162
99
0.210
100
0.283
101
0.380
102
0.113
104
0.202
105
0.016
106
108
0.065
0.057
110
0.591
2.023
111/2
0.809
112/ख
0.202
113
0.445
114
0.129
115
0.275
116
118
0.291
0.210
119
121
0.356
122
0.299
123
0.202
0.372
124
0.380
125
0.227
127
0.121
128
0.332
130
0.265
132
1.327
134
0.129
138/1
2.023
138/2
139
0.753
2.000
140/1
2.000
140/2 3528
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
(1)
(2)
0.121 142
0.315 143
0.478 144
0.102 147/1
0.101 147/2
0.101 147/3
147/4
0.101
0.454 148
0.405 150/ख
0.648 150/ग
0.324 150/घ
0.154 151
152
0.526
0.085 153
0.332 157
0.450 159
0.648 172
0.245 173
180
0.194
0.518 181
0.090 182
0.048 183
0.454 184
0.105 185
0.081 186
0.235 187
0.170 188
190/ख
0.809
0.162 191/1
0.162 191/2
0.162 191/3
0.162 191/4
0.405 201
0.024 203
0.121 204
0.215 205/1
0.214 205/2
206
0.105
0.049 207
(2)
(1)
0.024
208
0.081
209
0.097
210
0.121
211
212
0.150
0.146
221
223
0.121
0.121
224
225
0.308
0.146
226
227
0.437
0.081
230
0.065
231
0.081
258
0.849
259
0.202
260
0.243
261
0.405
262
0.138
264
522
0.761
0.453
523/1
0.858
523/2
2.363
524/1
0.413
525
0.267
526
527
0.275
0.057
529/2
0.785
531
0.324
535
0.680
536/1
0.680
536/2
0.478
537
538
1.311
0.607
543
545
0.413
0.121
555
0.324
556/1
556/2
0.688 3529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.486
556/3
557
0.186
0.340
558
0.230
559
0.243
561/1
0.243
561/2
562
0.518
563
0.372
0.078
564/1
0.078
564/2
0.078
564/3
0.154
564/4
0.462
565
0.114
566/1
0.056
566/2
0.056
566/3
0.057
566/4
0.099
567/1
0.197
567/2
0.099
567/3
567/4
0.099
0.138
568
569
0.162
0.035
571
0.583
599
0.227
600
0.186
604
0.324
605/3
योग . 99.522
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - तरपेड़ बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 9 सितम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख ) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम- भीमडोंगरी, प.ह.नं. 75
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.79 हेक्टर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां एवं वृक्ष.
रकबा
ख. नं .
(हे. में)
(2)
(1)
161/3
0.01
0.04
145/2
150
0.34
1.62
131/2
0.10
110/2
0.15
110/3
0.44
111
0.07
113
111
0.01
0.01
115/2
योग . 2.79
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बार्डर चैकपोस्ट निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3530
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 11 सितम्बर 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन-689-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- चन्देरी
(ग) ग्राम-लुहारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.112 हैक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
सर्वे क्रमांक (1)
0.794
258/1/1/1
0.425
258/1/2/1
3.406
259
260/1
0.595
260/2
0.377
0.118
261
262
1.077
263
2.320 योग 9.112
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-689-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- चन्देरी
(ग) ग्राम-मोहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.690 हैक्टेयर .
अर्जित रकबा
सर्वे क्रमांक
(हेक्टर में)
(2)
(1)
277/1
0.053
277/2
0.084
0.065
286
0.022
285/1
0.026
285/2
0.045
284
0.310
283/1
0.085
261/1
योग .. 0.690
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन-689-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- चन्देरी 3531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- मन्हारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-37.285 हैक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2) (1)
4/1/2
1.000
2.094 4/1/4
4/1/6
0.419
0.419 4/1/7
0.419 4/1/8
4/1/9
0.419
0.419 4/1/10
0.679 80/1
80/2
0.680
0.246 82/1
82/2
0.245
0.794 83/2/2
82/2/3
0.679 83/2/4
0.794 83/2/5
0.742 83/2/6
0.428 83/2/1/2
0.355
0.230 83/2/1/3
83/2/1/4
1.000
0.750 83/2/1/5
0.750 83/2/1/6
0.750 83/2/1/7
0.375 83/2/1/8
0.052 64/7
0.574 78
1.808 79/1/1
79/1/2
1.692
2.048 85/1
2.049 85/2
1.118 86
(2)
(1)
0.777
87/1/2
1.000
90/1/2/3
1.510
90/1/2/4
90/1/2/5
0.500
1.000
90/1/2/6
92/1/2
1.331
1.840
92/1/3
92/1/1/2
0.679
2.170
92/2
87/1/1
0.522
0.155
90/1/2/2
0.117
93/2
90/2/1/2
0.146
0.500
90/1/1
99/2/4
0.319
0.692
90/2/2
योग .. 37.285
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-689-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- चन्देरी 3532
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
(ग) ग्राम- भटोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.380 हैक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
372
0.156
374
1.057
0.167
376/2
योग .. 1.380
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेसरा मन्हारी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, चन्देरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 12 सितम्बर 2013
क्र. 612- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 715-5-कोर्ट -13, दिनांक 22 अगस्त 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- सनावद
(ग) ग्राम- सेल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.956 हेक्टर.
रकबा (हे. में)
(2)
खसरा नंबर (1)
126/3
0.397
55
0.142
0.243
57/1
0.862
44
48
0.142
50/1
0.170
योग.. 1.956
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 613- भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 715-5- कोर्ट -13 , दिनांक 22 अगस्त 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- सनावद
(ग) ग्राम-कातोरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.159 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.053
331 3533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.008 576/3
0.065 540/2
0.012 548
0.040 540/1
0.061 540/3
541
0.040
0.032 580
400
0.012
0.008 379/3
544/2
0.097
0.004 398/5
0.057 528
0.004 390/2
575
0.097 378/2
0.012
0.008 401
0.040 536/1
0.178 535
0.506 524/1
576/2
0.012 547
0.004
0.012 406
405
0.004 389
0.016
0.057 391
0.008 402
0.008 403
578/3
0.049 399
0.012 600/2
0.057 404
0.004
0.020 542/1
(2)
(1)
0.004
378/1
0.008
598/2
0.004
385/1
385/2
0.004
0.004
385/3
0.008
386/2
0.004
379/2
546
0.053
563
0.032
576/1
0.012
0.015
330/1
0.008
386/1
0.097
578/2
542/2
0.012
0.057
332/4
598/1
0.194
0.046
330/2
योग.. 2.159
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प ) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 614 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 3534
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 715-5-कोर्ट -13 , दिनांक 22 अगस्त 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- सनावद
(ग) ग्राम- आरसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 8.011 हेक्टर .
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.045
240/4
0.453
89/1
76
0.097
0.065
77/2
0.056
99/1
240/7
0.085
27/4
0.178
240/6
0.069
72/5
0.020
0.048
19/2
0.040
240/3
0.291
27/5
240/5
0.053
0.575
89/5
0.020
72/2
0.032
240/2
0.032
72/1
0.348
118
(2)
(1)
0.255
19/1
17
0.129
0.324
146
0.437
73/2
0.227
240/8
0.344
73/1
0.486
80/6
0.510
80/12
0.437
94
0.194
95
117/2
0.008
80/1
0.656
0.251
12/4
0.538
99/3
0.166
19/4
0.121
119
123
0.166
0.089
77/1
0.113
78/3
240/1
0.053
8.011
योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प ) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
3535
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर जिला भोपाल , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013
क्र. 577- जे.सी. - 1- कलेक्टर- भोपाल.-2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक -2 ) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2 / ( क ) / 15/ 99/बी-3/दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक क्रमांक/एफ-2 /(क)/9/ 08/बी -3 /दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2013 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए थाना चूनाभट्टी की स्थापना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-
(
एक) नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.
(दो) सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्र पुलिस थाने का नाम
पुलिस थाने का नाम
ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बंदोबस्त/वार्ड क्रमांक
(2) (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है (1)
1. आयुष्मान अस्पताल रोड पुलिस थाना हबीबगंज, तहसील हुजूर , जिला भोपाल.
बाल्मीकी परिसर
1.
2. एक्सीलेंस कालेज पुलिस थाना कोलार रोड, तहसील हुजूर , जिला भोपाल.
3.
(तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3)
वार्ड क्र. 51
पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
वार्ड क्र. 28
भोज मुक्त विश्वविद्यालय
4. यशोदा बिहार
5. श्री कृष्ण सोसायटी
अमलतास फेस- III
6.
7. पी.एच.ई. आफिस
स्वर्ण जयंती पार्क
8.
9. ईश्वर नगर झुग्गी
10. मनीषा मार्केट
11. सी सेक्टर शाहपुरा पुलिस थाना शाहपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
12. पी.एच.ई. कालोनी
13. पी.एच.ई. गेस्ट हाउस पुलिस थाना कमला नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
सप्रे चौकी बलवीरनगर
14.
15. कोलार कालोनी झुग्गी
16. दुर्गानगर चूनाभट्टी वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 51
वार्ड क्र. 51
पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3536
(3)
(2)
(1)
वार्ड क्र. 28
डॉ. गोविन्दनगर टाउन
17.
वार्ड क्र. 28
पुलिस थाना चूनाभट्टी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
पुलिस थाना कमला नगर , तहसील हुजूर, जिला भोपाल. 18. चिनार बुडलेण्ड, सोम्य इन्कलेव चूनाभट्टी.
वार्ड क्र. 28
19. जानकी नगर इन्कलेव
वार्ड क्र. 28
20. कम्फर्ट गार्डन , सुरेन्द्र स्टेट चूनाभट्टी.
वार्ड क्र. 28
21 . चूनाभट्टी गांव
वार्ड क्र. 28
22. अण्डरबिहार परर्सपर कालोनी
वार्ड क्र. 28
23.
पारिका सोसायटी चाणक्यपुरी
वार्ड क्र. 28
24. वर्षमा, दीपक सोसायटी
वार्ड क्र. 28
25. अमलतास फेस- II चूनाभट्टी
वार्ड क्र. 28
26. छत्रपति शिवाजी कालोनी
वार्ड क्र. 28
27 . सागर गार्डन, शांति इंक्लेव
वार्ड क्र. 28
28. अमृत कुंज, कलियासोत
वार्ड क्र. 28
29. पी.एच.ई. झुग्गी चूनाभट्टी
वार्ड क्र. 28
30.
हिल्स किस्ट कालोनी , ग्रीनएवन्यू
वार्ड क्र. 28
31. ग्लोवस सिटी, सिद्धिभवन
वार्ड क्र. 28
32. वेस्टर्न प्लाजा, केस्टाल
वार्ड क्र. 28
33. स्टरलिंग , ग्रीन व्यू फेस- I एवं II
वार्ड क्र. 28
34. शिवाजी नगर झुग्गी
वार्ड क्र. 28
35. कलिया सोत रोड
36. यूनानी कालेज, आयुर्वेदिक कालेज
वार्ड क्र. 28
वार्ड क्र. 28
37. संतीत कालेज
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2013
क्र. 577 -जे.सी. - 1- कलेक्टर- भोपाल.- 13.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. 577 - जेसी. -1- भोपाल-2013 , दिनांक 16 सितम्बर 2013 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 16th September 2013
No. 577 - J.C.1 - Collector -Bhopal - 2013.-In exercise of the powers conferred by clause (s ) Section 2 of the Code of Criminal procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F - 2 (K) 15 /99 /B - 3 /two , dated 11th October 2004 and number F- 2 ( K) 9 /08/B - 3/two , dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO . in meeting Dated 16 September 2013 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notfies Police Station Chuna Bhatti Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " :-
1.
Exclude form the police station mentioned in column (1 ) of the Table below the local areas specified in column (2) there of and मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
2.
3537 Includes the local areas specified in column (2 ) of the said Table in the police station mentioned in column (3 ) of the said Table :-
TABLE
LOCAL AREA
Name of Villages and Settlement No. , Ward No.
(2) Name of Police Station (with tehsil and distt . ) from which excuded (1)
1. Ayushman Hospital Road Police Station Habibganj , Tehsil Hujur, Distt . Bhopal .
1. Balmiki Parisar
2. Excelence College Police Station Kolar Road , Tehsil Hujur, Distt . Bhopal .
3. Bhoj Mukt Vishwa Vidhyalya
4. Yashoda Vihar
5. Shri Krishna Society
6. Amaltas Phase - III
7 . P.H.E. Office
8. Swarn Jayanti Park
9. Ishwar Nagar Jhuggi
10. Manisha Market Police Station Shahpura , Tehsil Hujur, Distt. Bhopal . 11. C-Sector Shahpura
12 . P.H.E. Colony
13 . P.H.E.Guest House Police Station Kamla Nagar, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal .
14. Sapre Chowki Balveer Nagar
15. Kolar Colony Jhuggi
16. Durga Nagar Chunabhatti
17. Dr. Govind Nagar Town
18. Chinarwoodland Somya Enclave Chuna Bhatti .
19. Janki Nagar Enclave
20. Comfort Garden , Surendra State , Chuna Bhatti .
21. Chuna Bhatti Village
22. Undar Vihar Parasper Colony
23. Parika Society Chanakyapuri
24. Bardhman , Deepak Society
25. Amaltas Phase - II Chuna Bhatti
26. Chhatrapati Shivaji Colony
27. Sagar Garden , Shanti Enclave
28 . Amrakunj Kaliasout
29. P.H.E. Jhuggi Chuna Bhatti
30 . Hills Kist Colony,
Green Evenue .
31. Globus City , Shidhi Bhawan
32. Western Plaza , Castol ,
33. Sterling, Green view Phase- I & II .
34. Shivaji Nagar Jhuggi
35. Kalia Sout Road
36. Unani Collage,
Ayurvedic Collage .
37. Santeet Collage
Name of Police Station (with tehsil and distt . ) from which included (3)
Ward No. 51
Police Station Chuna Bhatti, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal .
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Police Station Chuna Bhatti , Tehsil Hujur, Distt.Bhopal .
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Police Station Chuna Ward No. 51
Ward No. 51
Bhatti , Tehsil Hujur, Distt. Bhopal .
Police Station Chuna Ward No. 28
Ward No. 28 Bhatti , Tehsil Hujur, Distt.Bhopal.
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
Ward No. 28
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NISHANT WARWADE, Collector & Ex- officio Dy . Secy .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3538
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013
क्र. 579-जे.सी. -1- कलेक्टर - भोपाल.- 2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक-2 ) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/ ( क) /15/ 99/बी-3 /दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक क्रमांक/एफ -2/ (क)/9/ 08/बी -3 /दो , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2013 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए थाना अयोध्या नगर की स्थापना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-
(एक) नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं .
(दो) सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्र
पुलिस थाने का नाम
ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बंदोबस्त/वार्ड क्रमांक
(2) पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है (1)
1. बसंत कुंज
2. वृन्दावन नगर पुलिस थाना पिपलानी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
3. राज सम्राट
4. शंकर गार्डन
5.
(तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से सम्मिलित किया गया है (3)
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
पुलिस थाना अयोध्यानगर तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
अभिनव होम्स फेस -1 , 2, 3
6. अयोध्या एक्सटेंशन
7. अंहिसा बिहार
शिवकल्प कालोनी
8 .
9. सागर एवेन्यू
10. इण्डस पार्क-फेस -1
11. इण्डस पार्क-फेस-2
12. रायल कम्फर्ट हेरीटेज
13. अमृत इन्कलेव
14. वर्धमान ग्रीन सिंह
15. अभिनव होम्स फेस-4
16. मारूति बिहार
श्रीराम केम्पस
17.
नर्मदा होम्स
18.
19. कान्ता श्रवण एस्टेट
20. दुर्गेश बिहार
21. मीनाल रेसीडेंसी ओल्ड
22. मीनाल रेसीडेंसी न्यू
23 . सागर एस्टेट
भवानी टाऊन
24.
25. भवानी धाम फेस -1 वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63 3539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
26. गीत बंगला फेस -1 , 2 , 3
छत्रपति नगर
27.
पुलिस थाना पिपलानी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
अर्चना कैम्पस
28.
29. काकडा अभिवन होम्स
छत्रसाल नगर फेस -3
30.
31. इण्डस मुस्कान परिसर
32. गीत गणेश
33. साईधाम कालोनी
वेल्कम अपार्टमेन्ट
34.
35. अपूर्वा कालोनी
36. कार्गिल झुग्गी
37. ग्राम नरेला शंकरी
38. राजीव नगर ए, बी, सेक्टर
39. भावना नगर
40. झील नगर झुग्गी
41. अर्जुन नगर झुग्गी
42. संतोषी बिहार
भवानी धाम फेस-2
43.
44. भवानी केम्पस
श्रवण कांता
45.
46. श्रवण एस्टेट कालोनी
47 . अयोध्यानगर A, B , C , D , E , F, G, H , K , L , M, N, सेक्टर.
अयोध्या नगर फेस -5
48.
49. ग्राम अरेडी
50. इण्डस उमंग
गीतमोहनी परिसर फेस -6
51.
52. शारदा नगर
53. काकडा क्रेशर झुग्गी
अभिनव कीर्ति होम्स
54.
आर्चेड ग्रीन
55.
सागर ग्रीन कालोनी
56.
57. रायल रेवेन्यू
58 . शुक्लाक्रेशर झुग्गी
59. एन. सेक्टर झुग्गी
60. साई आर्बिट कालोनी
61. गीत बंगला फेस -4
62. सुरभि परिसर
63. मयूरी परिसर
64. सुनीता टावर
इसरो संस्थान
65.
66. सागर कालेज परिसर
(3)
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र . 63
पुलिस थाना अयोध्यानगर, तहसील हुजूर , जिला भोपाल.
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र . 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
वार्ड क्र. 63
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3540
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013
क्र. 579 - जे.सी. - 1- कलेक्टर- भोपाल.- 13..- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 579- जेसी-1- भोपाल-2013 , दिनांक 16 सितम्बर 2013 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal the 16th September 2013
No. 579 - J.C.1 - Collector -Bhopal - 2013 . In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 of the Code of Criminal procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F - 2 ( K) 15 /99 /B - 3 /two , dated 11th October 2004 and number F - 2 ( K) 9/ 08 /B - 3/two , dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/ SP/DPO. in meeting Dated 16th September 2013 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below , the State Government hereby Notifies Police Station Ayodhya Nagar Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette " :-
1.
Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the Table below the local areas specified in column (2) there of and 2.
Includes the local areas specified in column (2 ) of the said Table in the police station mentioned in column (3 ) of the said Table .
TABLE
Name of Police Station
LOCAL AREA
Name of Police Station
Name of Villages and Settlement No. Ward No.
(2) (with tehsil and distt .) from which excuded (1)
1. Basant Kunj
2. Brindavan Nagar Police Station Piplani , Tehsil Hujur , Distt . Bhopal .
3. Raj Samrat
Shankar Garden
4.
(with tehsil and distt .) from which included (3)
Police Station
Ward No. 63
Ward No. 63 Ayodhya Nagar,
Ward No. 63 Tehsil Hujur, Distt. Bhopal .
Ward No. 63
5. Abhinav Homes Phase - I , II , III
6. Ayodhya Extension
7. Ahinsha Vihar
8. Shiv Kalp Colony
9. SagarEvenue
Indus Park Phase - I
10.
11. Indus Park Phase - II
12. Royal Comfort Heritez
Amrit Enclave
13.
14.
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Vardhman Green City
15. Abhinav Homes Phase - IV
16. Maruti Vihar
17. Shri Ram Campus
18. Narmada Homes
19. Kanta Shrawan Estate
20 . Durgesh Vihar Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
3541
(3)
Ward No. 63
21. Old Minal Residency
Police Station
Ward No. 63
New Minal Residency
22 .
Police Station Piplani , Tehsil Hujur , Distt . Bhopal .
Ayodhya Nagar,
Ward No. 63
23. SagarEstate
Tehsil Hujur , Distt.Bhopal .
Ward No. 63
24. Bhavani Town Ward No. 63
25. Bhavani Dham Ph - I
26.
Ward No. 63
Geet Bangla Ph - I , II , III Ward No. 63
27. Chhatrapati Nagar
28.
Ward No. 63
Archna Campus Ward No. 63
29. Kakda Abhinav Homes Ward No. 63
30. Chhatrashal Nagar Ph - III
31. Indus Muskan Parisar
32. Geet Ganesh Ward No. 63
Ward No. 63
33. Sai Dham Colony Ward No. 63
Ward No. 63
34. Welcome Apartment Ward No. 63
35. Apoorva Colony
36. Kargil Jhuggi
Gram Narela Shankari
37.
38. Rajiv Nagar Sec.A and B
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
39. Bhavana Nagar
40. Jheel Nagar Jhuggi
41. Arjun Nagar Jhuggi
42.
Ward No. 63
Ward No. 63
Ward No. 63
Santoshi Vihar
Bhavani Dham Ph - II
43.
Ward No. 63
Ward No. 63
44. Bhavani Campus Ward No. 63
45. Shravan Kanta Ward No. 63
46. Shravan Estate Colony Ward No. 63
47. Ayodhya Nagar Sector- A, B , C , D , E , F, G , H , K , L , M , N
Ward No. 63
48 . Ayodhya Nagar Ph - V Ward No. 63
49. Gram Aredi Ward No. 63
50. Indus Umang Ward No. 63
51. Geet Mohni Parisar Ph - VI
Ward No. 63
52 . Sarda Nagar Ward No. 63
53 . Kakda Craisher Jhuggi Ward No. 63
54. Abhinav Keerti Homes Ward No. 63
55. Archard Green Ward No. 63
56. SagarGreen Colony Ward No. 63
57 . Royal Evenue Ward No. 63
58 . Shukla Craisher Jhuggi Ward No. 63
59 . N. Sector Jhuggi Ward No. 63
60. Sai Arbit Colony Ward No. 63
61. Geet Banglaw Ph - IV Ward No. 63
Shurbhi Parisar
62 .
Ward No. 63
63. Mayuri parisar Ward No. 63
64. Sunita Towar Ward No. 63
65 . ISRO Sansthan Ward No. 63
66. Sagar Collage Parisar
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NISHANT WARWADE , Collector & Ex - officio Dy . Secу .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
3542
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
झाबुआ, दिनांक 19 सितम्बर 2013
क्र. 60- री.ए.डी.एम. - 2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक-2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपान्तरण करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः-
मैं, जयश्री कियावत, जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए मोरडूण्डिया जो थाना रानापुर की तहसील रानापुर में है को पुलिस चौकी घोषित करती हूं और यह निर्देश देती हूं कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये थाने से अपवर्जित करते हुए नीचे वर्णित सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र मोरडूण्डिया चौकी में सम्मिलित होंगे:-
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
स. क्र.
उस पुलिस थाने का नाम, तहसील जिला सहित
जिसमें से अपवर्जित किया गया
(3)
(2)
(1)
1. मोरडूण्डिया
1 थाना रानापुर , तहसील रानापुर, जिला झाबुआ
2. ढंढोरी
3. चिचवन
4. माछलियाझीर
5. छायनखुर्द
6. खेडा (माछलिया)
7 . कहुडा
8. करवांदी
9. अन्धारवाड
10. कडीया
11. चुई
12. सरदारपुरा बडा
13. सरदारपुरा छोटा
14. चारमाली
No. 60- री.ए.डी.एम. -2013 .-In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication 3543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette " :-
Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table belows the local areas specified in the column (3 ) thereof, and
Declares Out Post Mordundia to be a Out Post under ( ii ) Police Station Ranapur in Tehsil of Ranapur, District Jhabua and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table:-
S. No.
Local areas Name of Village Name of Police Station ( with Tahsil and (Distt. ) from which excluded
(3)
(2)
(1)
1. Mordundia
1 Thana Ranapur , Tehsil Ranapur , District Jhabua
2. Dandori
3. Chichwan
4. Machaliyajheer
5. Chayankhurd
6. Kheda- (Machaliya)
7. Kahuda
8. Karvandi
9. Andharvad
10. Kadiya
11. Chuhi
12. Sardarpura bada
13. Sardarpura Chota
14. Charmali
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.